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मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 650]
भोपाल , मंगलवार , दिनांक 27 दिसम्बर 2022 पौष 6 , शक 1944
परिवहन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 27 दिसम्बर 2022
क्र. एफ 22-09-2019- आठ. मोटरयान अधिनियम, 1988 ( 1988 का 59 ) की धारा 96 तथा धारा 111 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश मोटरयान नियम , 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती है , जिसका उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा ( 1 ) द्वारा यथाअपेक्षित मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 8 अप्रैल 2021 में पूर्व प्रकाशन किया जा चुका है, अर्थात्: -
संशोधन
उक्त नियमों में, नियम 77 में, उप - नियम ( 1 ख ) के स्थान पर, निम्नलिखित उप - नियम स्थापित किए जाए, अर्थात् : -
" ( 1 ख ) उप- नियम ( 1 क ) के खण्ड ( चार ) द्वारा अधिरोपित प्रतिबंध , जहां तक की वे उक्त नियमों के लागू होने के पहले पंजीकृत मंजिली गाड़ी से संबंध रखते हैं, लागू नहीं होंगे . " .
No. F 22-09-2019 - VIII . In exercise of the powers conferred by Section 96 and Section 111 of the Motor Vehicles Act , 1988 (59 of 1988 ) , the State Government , hereby, makes the follwing amendment in the Madhya Pradesh Motor Vehicles Rules , 1994, the same having previously published in the Madhya Pradesh Gazette , dated 8th April , 2021 as required by sub - section ( 1 ) of Section 212 of the said Act , namely :-
AMENDMENT
In the said rules , in rule 77, for sub - rule ( 1b ) , the following sub - rule shall be substituted, namely :-
" (1b) the restriction imposed by clause ( iv) of sub - rule ( la) , in so far as they relates to the stage carriage registered before coming into force of the said rules shall not apply. " .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्वेता पवार, उपसचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2022.