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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 651]
भोपाल, मंगलवार , दिनांक 27 दिसम्बर 2022- पौष 6 , शक 1944
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2022
क्र. CT-4-0002-2022- Sec-1-पाँच (CT) (71 ) -यतः, राज्य सरकार का यह समाधान हो गया है कि मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 (क्रमांक 20 सन् 2002 ) , केन्द्रीय विक्रय कर अधिनियम, 1956 ( 1956 का क्रमांक 74 ) , मध्यप्रदेश मोटर स्पिरिट उपकर अधिनियम, 2018 ( क्रमांक 2 सन् 2018 ) , मध्यप्रदेश हाई स्पीड डीजल उपकर अधिनियम, 2018 ( क्रमांक 1 सन् 2018 ) के अधीन कर भुगतान के दायित्वाधीन संबंधित प्रकरणों में व्यापारियों के कर निर्धारण व पुनः कर निर्धारण की ऐसी समस्त कार्यवाहियाँ, जिन्हें मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 ( क्रमांक 20 सन् 2002 ) की धारा 20 की उपधारा ( 7 ) के उपबंधों के अधीन कैलेण्डर वर्ष 2022 की समाप्ति तक पूर्ण किया जाना है, कर निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा किये गये समस्त संभव प्रयासों के बावजूद विहित कालावधि के भीतर पूर्ण नहीं की जा सकती हैं और ऐसी कार्यवाहियों को गुण- दोष के आधार पर पूर्ण करने हेतु कर निर्धारण प्राधिकारियों को समर्थ बनाने की दृष्टि से यह आवश्यक है कि ऐसी कार्यवाहियों को पूर्ण करने के लिए विहित समय- सीमा दिनांक 30 अप्रैल, 2023 तक बढ़ाई जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 ( क्रमांक 20 सन् 2002 ) की धारा 20 की उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , प्रत्येक व्यापारी के संबंध में उक्त अधिनियमों के अधीन संबंधित लंबित प्रकरणों में कर निर्धारण व पुनः कर निर्धारण की प्रत्येक ऐसी कार्यवाहियाँ जो 31 दिसम्बर , 2022 तक पूर्ण नहीं होती हैं , को पूर्ण करने की कालावधि को दिनांक 30 अप्रैल 2023 तक बढ़ाई जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपाली रस्तोगी, प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 27 दिसम्बर 2022
क्र. CT-4-0002-2022- Sec-1-पाँच (CT) - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक CT-4-0002-2022-Sec-1-पाँच (CT) (71 ) , दिनांक 27 दिसम्बर 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा पकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपाली रस्तोगी, प्रमुख सचिव.
1301 1302
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 दिसम्बर 2022
Bhopal , the 27th December 2022
No. CT- 4-0002-2022 - Sec - 1 - V( CT) -71 .-WHEREAS , the State Government is satisfied that the assessment and reassessment proceedings of dealers liable to pay tax under the Madhya Pradesh Vat Act , 2002 (No. 20 of 2002) , the Central Sales Tax Act 1956 (No. 74 of 1956) , the Madhya Pradesh High Speed Diesel Cess Act , 2018 (No. 1 of 2018 ) and the Madhya Pradesh Motor Spirit Cess Act, 2018 (No 2 of 2018 ) , which have to be completed by the end of the calendar year 2022 under the provisions of sub- section (7) of Section 20 of the Madhya Pradesh Vat Act, 2002 (No 20 of 2002) cannot be completed within the prescribed period, despite all possible efforts being made by the Assessing Authorities , and that in order to enable the Assessing Authorities to complete such proceedings on merits , it is essential that the time limit prescribed for the completion of such proceedings be extended upto 30th April, 2023 .
NOW, THEREFORE , in exercise of the powers conferred by sub - section (8) of Section 20 of the Madhya Pradesh VatAct , 2002 (No. 20 of 2002), the State Government hereby , extends the period upto 30th April , 2023 , for the cases which have to be completed by the end of the calendar year 2022 for completion of every such assessment and reassessment proceedings in respect of every dealer , under the said Acts , which is not completed by the 31st December , 2022 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
DIPALI RASTOGI , Principal Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022 .