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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 653]
भोपाल, बुधवार, दिनांक 28 दिसम्बर 2022- पौष 7 , शक 1944
परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2022
क्र. एफ 22-05-2022-आठ.- मोटरयान अधिनियम, 1988 ( 1988 का 59 ) की धारा 65, 95, 96 एवं 211 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश मोटरयान नियम, 1994 , जो उक्त अधिनियम की धारा 212 की उपधारा ( 1 ) द्वारा अपेक्षित किये गए अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जुलाई , 2022 में पूर्व में प्रकाशित किए जा चुके हैं, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में, -
1. नियम 116 -क में, उपनियम ( 3 ) के पश्चात्, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्ः- " परंतु ग्रामीण परिवहन नीति-2022 के पायलेट प्रोजेक्ट के अधीन संचालित ग्रामीण लोक सेवा यानों की बैठक क्षमता 7 + 1 से 20+ 1 होगी. "
2. नियम 145 में, सारणी के अनुक्रमांक 13 में, निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाए, अर्थात्ः- " परंतु ग्रामीण परिवहन नीति -2022 के पायलेट प्रोजेक्ट हेतु ग्रामीण लोक सेवा यानों के अनुज्ञापत्रों के आवेदन के संबंध में कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी. "
1305 1306
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 दिसम्बर 2022
No. F. 22-05-2022 - VIII . In exercise of the powers conferred by Section 65, 95, 96 and 211 of the Motor Vehicles Act , 1988 (59 of 1988 ), the State Government , hereby, makes the following amendments in the Madhya Pradesh Motor Vehicles Rules , 1994, the Same having been previously published in the Madhya Pradesh Gazette dated 25th July, 2022 as required by sub - section ( 1 ) of Section 212 of the said Act , namely:-
AMENDMENTS
In the said rules ,-
1. In rule 116-A, after sub - rule (3) , the following proviso shall be inserted, namely:-
"Provided that the seating capacity of rural public service vehicles operated under the pilot project of Rural Transport Policy- 2022 will be from 7+ 1 to 20+ 1" .
2. In rule 145, in serial number 13 of the table , the following proviso shall be inserted , namely:-
'Provided that no fee shall be charged in respect of the application of permits for rural public service vehicles for the pilot project of Rural Transport Policy - 2022. "
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्वेता पवार, उपसचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2022.