शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, गुरूवार, दिनांक 29 दिसम्बर 2022 पौष 8, शक 1944
क्रमांक 655]
आयुष विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 29 दिसम्बर 2022
मध्यप्रदेश एम.डी. (यूनानी ) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम, 2022
क्रमांक / एफ -1 / 0001 / 2022/ Sec-1 / 59 / (Ayu ) राज्य सरकार एतद् द्वारा मध्यप्रदेश राज्य में संचालित यूनानी महाविद्यालयों में एम.डी. ( यूनानी) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश से सम्बंधित निम्नलिखित नियम बनाती हैः-
1. शीर्षक ये नियम " मध्यप्रदेश एम.डी. (यूनानी) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2022 " कहलायेंगे । ये नियम " मध्यप्रदेश राजपत्र " में इनके प्रकाशन के दिनांक से प्रवृत्त होंगे ।
2. परिभाषायेंः- इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अभिप्रेत न हो,
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2.1 "महाविद्यालय" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश राज्य में संचालित शासकीय (स्वशासी) यूनानी महाविद्यालय ।
2.2 "परीक्षा " से अभिप्रेत है भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा National Testing Agency (NTA) के माध्यम से आयोजित आयुष स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा (All India AYUSH Post Graduate Entrance Test (AIAPGET)
2-3 "सीट" से आशय है, महाविद्यालयों में रिक्त/ भरे स्थान ।
2.4 "सेवारत अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन के ऐसे नियमित यूनानी चिकित्सा अधिकारी जो मध्यप्रदेश शासन के अधीन सेवा कर रहे हो ।
2.5 "प्रवर्ग" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा विनिर्दिष्ट तथा निर्धारित अनुसूचित जनजाति (अ.ज.जा) , अनुसूचित जाति (अ.जा. ), अन्य पिछड़ा वर्ग (अ.पि.व. ) , आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्लू.एस. ) तथा अनारक्षित (अना. ) श्रेणी ।
2.6 "संवर्ग" से अभिप्रेत है दिव्यांग ( पी.डब्लू.डी) जैसा कि भारत शासन द्वारा विनिर्दिष्ट एवं निर्धारित है एवं महिला ।
2.7 "चयनित अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है ऐसे अभ्यर्थी जिनको सीट आवंटन कर आवंटन पत्र जारी कर दिया गया है ।
2.8 "राज्य सरकार" से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश शासन ।
2.9 "आयुक्त" से अभिप्रेत है आयुक्त/ संचालक, संचालनालय आयुष म०प्र ० ।
2.10 "प्रधानाचार्य" से अभिप्रेत है संबंधित महाविद्यालय / संस्थान का अकादमिक एवं प्रशासनिक प्रमुख ।
2.11 "एन.सी.आई.एस.एम. " से अभिप्रेत है भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग ।
2.12 "काउंसिलिंग" से अभिप्रेत है परीक्षा के आधार पर पात्र अभ्यर्थियों की मैरिट एवं पात्रता के अनुसार राज्य सरकार द्वारा आयोजित सीट आवंटन की प्रक्रिया
2.13 "विश्वविद्यालय " से अभिप्रेत है ऐसा संस्थान जिससे मध्यप्रदेश के शासकीय स्वशासी एवं निजी क्षेत्र के यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय संबद्ध है ।
"अभ्यर्थी" से अभिप्रेत है उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश हेतु इच्छुक व्यक्ति । 2.14
2.15 "अध्येता " से अभिप्रेत है उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश उपरान्त छात्र- छात्राये ।
2.16 "ऑल इंडिया कोटा" से अभिप्रेत है म. प्र. राज्य के यूनानी महाविद्यालयों की वह सीटें जिनको ऑल इंडिया स्तर पर काउंसिलिंग के माध्यम से भरे जाने हेतु आरक्षित रखा गया है;
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2.17 " स्टेट कोटा" से अभिप्रेत है म. प्र. राज्य के यूनानी महाविद्यालयों की वह सीटें जिनको राज्य स्तर की काउंसिलिंग के माध्यम से भरे जाने हेतु आरक्षित रखा गया है ।
2.18 " सेंट्रलाइज्ड काउंसिलिंग " से अभिप्रेत है राज्य के यूनानी महाविद्यालयों की ऑल इंडिया कोटा की सीटों को भरने हेतु ऑल इंडिया स्तर पर आयोजित होने वाली काउंसिलिंग ।
2.19 "ऑल इंडिया रिवर्टेड सीट" से अभिप्रेत है, प्रदेश को वापस की जाने वाली ऑल इंडिया कोटे की वह सीट जो सेन्ट्रलाइज्ड काउंसिलिंग के उपरांत रिक्त रहने पर वापस की गई है ।
2.20 "आंशिक शुल्क" से अभिप्रेत है , अभ्यर्थी के द्वारा पंजीयन के समय ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से जमा किये जाने वाली राशि ।
3- सामान्य निर्देश-
3.1 स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम, यथास्थिति एन.सी.आई.एस.एम. /विश्वविद्यालय / राज्य सरकार / भारत सरकार/ महाविद्यालय की स्वशासी समिति द्वारा समय- समय पर यथा संशोधित प्रवृत्त नियमों तथा विनियमों में किये गए संशोधनों द्वारा शासित तथा विनियमित होंगे ।
3.2 प्रवेश की तारीख से उपाधि की दशा में तीन वर्ष की कालावधि के लिए स्नातकोत्तर उपाधि पाठ्यक्रम पूर्णकालिक होंगे । छात्र को संपूर्ण अध्ययनकाल में निजी प्रेक्टिस , अंशकालिक नौकरी या कोई अन्य नौकरी करने की अनुज्ञा नहीं दी जाएगी ।
3.3 अभ्यर्थी द्वारा जब भी अपेक्षित हो सही जानकारी प्रस्तुत की जानी चाहिए । प्रवेश काउंसिलिंग संबंधित फार्म भरने से पूर्व अभ्यर्थी को यह सलाह दी जाती है कि वे नियमों को पूर्ण रूप से पढ़ लें एवं समझ लें और अपेक्षित की गई संपूर्ण तथा सही जानकारी भरें तथा अपेक्षित दस्तावेज संलग्न करें, जिसके अभाव में अभ्यर्थी को सीट आवंटन तथा प्रवेश की पात्रता नहीं होगी ।
3.4 यदि ऐसा पाया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा एम.पी. ऑनलाइन में आवेदन पत्र में प्रविष्टि के समय , अभिलेखों की जांच के समय , सीट के आवंटन के समय तथा प्रवेश के समय एवं अध्ययन के दौरान कोई तथ्य एवं जानकारी छुपाई है अथवा गलत जानकारी दी है , तो महाविद्यालय के प्रधानाचार्य द्वारा उसके अध्ययन के दौरान कभी भी उसका प्रवेश निरस्त कर दिया जायेगा एवं नियमानुसार प्राथमिकी भी दर्ज कराई जाएगी ।
3.5 यदि अभ्यर्थी के विरूद्ध गंभीर आपराधिक प्रकरण दर्ज होना पाया जाता है , तो वह प्रवेश का हकदार नहीं होगा अथवा अध्ययन के दौरान भी ऐसी जानकारी प्राप्त होने पर प्रधानाचार्य द्वारा किसी भी समय उसका प्रवेश निरस्त किया जा सकेगा ।
3.6 अध्येता दुराचरण , अपराधिक कृत्य से संलिप्तता, अनुशासनहीनता तथा लगातार बिना सूचना के निरंतर 45 दिन अनुपस्थित रहने के दोषी पाये जाने पर उसके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए दण्ड के भागी होंगे , जिसमें प्रधानाचार्य द्वारा महाविद्यालय से निष्कासन एवं विश्वविद्यालय द्वारा पंजीयन का निरस्तीकरण किया जाना सम्मिलित है । अनाधिकृत रूप से बिना किसी पूर्व सूचना के निरंतर 45 दिन अनुपस्थित रहने पर प्रवेश निरस्तीकरण की कार्यवाही प्रधानाचार्य के द्वारा गुण दोष के आधार पर की जावेगी । इस अनुपस्थित अवधि का किसी भी प्रकार के मान्य अवकाश में समायोजन नहीं होगा ।
ऐसे प्रवेश के पश्चात निष्कासित अभ्यर्थी , निष्कासन की तिथि से आगामी 3 वर्ष के लिये राज्य की शासकीय स्वशासी यूनानी चिकित्सा महाविद्यालयों की पी.जी. सीटों पर प्रवेश के लिये अपात्र होंगे तथा उन्हें आर्थिक दंड स्वरुप रु 05.00 लाख (रूपये पाच लाख मात्र) संबंधित महाविद्यालय के स्वशासी समिति के बैंक खाते में जमा करने होंगे । बकाया राशि की वसूली भू- राजस्व बकाया के समान की जा सकेगी ।
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3.7 भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (एन.सी.आई.एस.एम. ) नई दिल्ली से मान्यता प्राप्त पाठ्यक्रमों की स्टेट कोटा सीटस् पर पाठ्यक्रमवार एवं महाविद्यालयवार प्रवेश दिया जावेगा । कॉउंसिलिंग के समय जिन संस्थाओं को भारत सरकार आयुष मंत्रालय की प्रवेश अनुमति प्राप्त होगी उन सभी में प्रवेश की कार्यवाही संचालनालय आयुष म. प्र. स्तर से की जावेगी । ऑल इंडिया कोटा की सीट्स पर प्रवेश की कार्यवाही ऑल इंडिया स्तर पर आयोजित सेंट्रलाइज्ड काउंसिलिंग के माध्यम से ऐसे आदेश / निर्देशों के अधीन भरी जायेगी , जैसा कि भारत सरकार द्वारा जारी किया जाय । परन्तु ऑल इंडिया स्तर पर आयोजित सेंट्रलाइज्ड काउंसिलिंग से ऑल इंडिया कोटे की रिक्त सीटें जो कि स्टेट को वापस की जायेगी , ऐसी रिवर्टेड सीट्स को स्टेट कोटा में शामिल करते हुए उन पर राज्य स्तरीय काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेश की कार्यवाही की जावेगी ।
3.8 प्रत्येक अभ्यर्थी को काउंसिलिंग हेतु एम. पी. ऑनलाइन की निर्धारित प्रवेश प्रक्रिया का पालन करना होगा एवं उसे विहित की गई फीस जमा करनी होगी ।
4. सेवारत अभ्यर्थी
4.1 सेवारत अभ्यर्थी के लिये 25 प्रतिशत सीट केवल क्लीनिकल विषयों में आरक्षित रहेंगी,अर्थात इन विषयों में आरक्षित सीटों पर ही प्रवेश की पात्रता होगी ।
4.2 सेवारत अभ्यर्थी के लिये आरक्षित सीट के लिये वे यूनानी चिकित्सा अधिकारी पात्र होगे जिन्होंने प्रवेश दिनांक को मध्यप्रदेश शासन के अंतर्गत यूनानी चिकित्सा अधिकारी के रूप मे 05 वर्ष की नियमित सेवा पूर्ण कर ली हो ।
4.3 अभ्यर्थी को प्रवेश के समय, स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम पूर्ण करने के उपरांत विभाग में 05 वर्ष की सेवा देने संबंधी रु. 10.00 लाख (रूपये दस लाख मात्र) का बॉण्ड का निष्पादन करना होगा ।
4.4 सेवारत अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम के लिये निर्धारित फीस जमा करना होगा ।
4.5 सेवारत अभ्यर्थियों के पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अधिकतम आयु सीमा प्रवेश दिनांक को 45 वर्ष होगी ।
5 सीटों की उपलब्धताः-
आयुष मंत्रालय भारत सरकार / एन.सी.आई.एस.एम. से अनुमति प्राप्तशासकीय स्वशासी यूनानी महाविद्यालय में उपलब्ध स्नातकोत्तर सीटों में प्रवेश हेतु 15 प्रतिशत सीटों को ऑल इंडिया स्तर पर आयोजित होने वाली सेंट्रलाइज्ड काउंसिलिंग द्वारा तथा 85 प्रतिशत सीटों को राज्य स्तरीय काउंसिलिंग के माध्यम से भरा जावेगा जिसकी जानकारी महाविद्यालयवार , पाठ्यक्रमवार, विषयवार एवं श्रेणीवार म. प्र. राज्य में पी.जी. काउंसिलिंग हेतु निर्धारित पोर्टल www.mponline.gov.in पर उपलब्ध कराई जायेगी। इन सीटों को परीक्षा में पात्र घोषित अभ्यर्थियों से ऑनलाईन काउंसलिंग के माध्यम से भरा जायेगा । सीटों की संख्या में परिर्वतन हो सकता है, जो यथा समय निर्धारित पोर्टल पर प्रकाशित किया जायेगा ।
6 आरक्षण-
6.1 स्टेट कोटे की शासकीय (स्वशासी) महाविद्यालय में सीटों का आरक्षण म.प्र. शासन द्वारा तत्समय प्रचलित आरक्षण नियमों के अध्यधीन निर्धारित प्रतिशत अनुसार रहेगा ।
6.1.1 महिला अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण प्रत्येक प्रवर्ग में योग्यता (मेरिट) सह विकल्प के अनुसार 33 प्रतिशत होगा । यह आरक्षण (क्षैतिजिक) हॉरिजोन्टल तथा कम्पार्टमेंटलाइज्ड होगा ।
6.1.2 ऐसे अभ्यर्थी को जो मध्यप्रदेश के अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति / अन्य पिछड़ा वर्ग का है, आवेदन के साथ मध्यप्रदेश शासन द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किये गये निर्धारित प्रपत्र में स्थायी जाति प्रमाणपत्र संलग्न करना होगा । मध्यप्रदेश 1310(3)
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शासन द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी मूल स्थायी जाति प्रमाणपत्र प्रवेश के समय प्रस्तुत नहीं करने पर प्रवेश नहीं दिया जाएगा जिसका पूर्ण उत्तदायित्व अभ्यर्थी का होगा ।
6.1.3 ऐसे दिव्यांग व्यक्ति जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हैं और जो अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग / ई.डब्लू.एस. एवं अनारक्षित प्रवर्ग के हैं, के लिए 06 प्रतिशत स्थान (स्नातकोत्तर) पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु आरक्षित है, यह आरक्षण हॉरिजोन्टल एवं कम्पार्टमेन्टलाइज्ड होगा । इसके साथ ही भारत के राजपत्र दिनांक 27 दिसम्बर 2016 एवं म.प्र. के दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2017 के प्रारूप जो कि म०प्र० राजपत्र 28 नवम्बर 2017 एवं भारत के राजपत्र में भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् संशोधन विनियम-2019 दिनांक 18/06/2019 एवं केन्द्रीय यूनानी परिषद् के यूनानी (स्नातकोत्तर पाठ्यकम ) के संशोधन 2018 दिनांक 14/12/2018 में जारी किये गये है तद्नुरूप पाँच केटेगिरी की विकलांगतायें उक्त भारत के राजपत्रों में उल्लेखित विकलांगतायें एवं विकलांगता का प्रतिशत अनुसार दिव्यांग श्रेणी के लिये अभ्यर्थी मान्य होंगे यथाः-
(क) दृष्टिबाधित और कमदृष्टि
(ख) बहरे और कम सुनने वाले
(ग) लोकोमोटर डिसेबिलिटी जिसमें सम्मिलित है सेरेब्रल पाल्सी , कुष्ठ रोग मुक्त, बोनापन, एसिड अटेक पीड़ित, मस्कुलर डिस्ट्राफी,
(घ) ऑटिज्म, बौद्धिक दिव्यांगता, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी और मानसिक बीमारी ,
(ड. ) खंड (क) से (घ) के तहत व्यक्तियों की बहुविकलांगता ।
उक्त क से ड. तक की विकलांगतायें निर्धारित प्रमाण पत्र एवं प्रतिशत अनुसार मान्य होगी । इन सीटों पर प्रवेश के इच्छुक उम्मीदवार को जिला चिकित्सा बोर्ड द्वारा जारी चिकित्सा प्रमाण पत्र एवं अधीक्षक, श्रम मंत्रालय, भारत सरकार , दिव्यांगों हेतु नेशनल कैरियर सर्विस सेन्टर, ( पूर्व नाम- विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र) , नेपियर टाउन , जबलपुर अथवा सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा । इस प्रकार दोनों प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य है ।
6.2 यदि किसी दिव्यांग (पी.डब्लू.डी) तथा महिला (एफ) संवर्ग के रिक्त सीट पर प्रवेश हेतु योग्य उम्मीदवार उपलब्ध नहीं होंगे तो उतनी रिक्त सीटें उसी प्रवर्ग की ओपन संवर्ग में उपलब्ध करा दी जायेंगी । आरक्षित प्रवर्ग की ओपन संवर्ग में भी रिक्त सीटों पर प्रवेश हेतु योग्य उम्मीदवार आरक्षित सीमा तक उपलब्ध नहीं होते हैं तो रिक्त सीटें अन्य प्रवर्गों से उपलब्ध कराते हुए भरी जावेंगी जैसा नियम 6.3 में है ।
6.3 आरक्षित संवर्ग की सीट का परिवर्तन
यदि आरक्षण के अनुसार च्वाइस फिलिंग करने वाले पात्र उम्मीदवार किसी आरक्षित प्रवर्ग में उपलब्ध नहीं होते है तो ऐसी स्थिति में रिक्त सीटों को अन्य प्रवर्गों में निम्नानुसार परिवर्तित कर भरने की कार्यवाही की जावेगी (कृपया नोट भी देखे)-
(क) अनुसूचित जनजाति प्रवर्ग के लिये आरक्षित रिक्त सीट पात्र अनुसूचित जाति प्रवर्ग के उम्मीदवारों द्वारा भरी जावेगी ।
(ख) अनुसूचित जाति प्रवर्ग के लिये आरक्षित रिक्त सीट पात्र अनुसूचित जनजाति श्रेणी के प्रवर्ग के उम्मीदवारों द्वारा भरी जावेगी ।
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(ग ) यदि अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति दोनों प्रवर्गों के पात्र उम्मीदवार उनकी आरक्षित सीटों की पूर्ति के लिये उपलब्ध नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में आरक्षित रिक्त सीटों की पूर्ति अन्य पिछड़ा वर्ग प्रवर्ग के पात्र उम्मीदवारों से की जावेगी ।
(घ) यदि अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग तीनों प्रवर्गों के पात्र उम्मीदवार उनकी आरक्षित सीटों की पूर्ति के लिये उपलब्ध नहीं होते है तो ऐसी स्थिति मे आरक्षित रिक्त सीटों की पूर्ति ई.डब्ल्यू.एस. प्रवर्ग के पात्र उम्मीदवारों से की जावेगी ।
यदि उपरोक्त चारों आरक्षित प्रवर्गों के अंतर्गत पात्र उम्मीदवार उपरोक्तानुसार उपलब्ध नहीं हैं तो ऐसी स्थिति मे रिक्त सीटो की पूर्ति अनारक्षित प्रवर्ग के पात्र उम्मीदवारों से की जावेगी । (ड़)
नोट - यह व्यवस्था सम्बन्धित प्रवर्ग के योग्य उम्मीदवारों की विकल्प चयन हेतु महाविद्यालयों के लिए च्वाइस लॉक (चयन) किए गये अभ्यर्थियों के समाप्त होने के बाद सीट परिवर्तन की सूचना जारी करने के उपरान्त अगले चरण की काउंसिलिंग में की जायेगी ।
(च) नियम 6.3 के अनुसार सेवारत अभ्यार्थियों हेतु आरक्षित प्रवर्ग की सीट का परिवर्तन करने के पश्चात् किसी भी प्रवर्ग में योग्य सेवारत अभ्यर्थी न मिलने पर उक्त रिक्त सीट / सीटों को सीट परिवर्तन के पूर्व जिस प्रवर्ग हेतु उक्त सीट मूलतः आरक्षित थी, उसी प्रवर्ग / संवर्ग के गैर- सेवारत अभ्यार्थियों से पूर्ति की जावेगी ।
6.4 सेंट्रलाइज्ड काउंसिलिंग द्वारा ऑल इण्डिया कोटे की सीट्स नही भरने की स्थिति में रिवर्टेड सीट्स को, स्टेट कोटे में शामिल कर स्टेट लेवल काउंसिलिंग के माध्यम से, तत्समय प्रचलित काउंसिलिंग चरण के प्रभावी नियम/ निर्देशों के अनुसार, भरा जावेगा ।
7 प्रवेश हेतु पात्रता
7.1 न्यूनतम अर्हकारी अंक भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग (स्नातकोत्तर यूनानी शिक्षा) विनियम-2016 के संशोधन विनियम-2018 के भारत के राजपत्र द्वारा संशोधन दिनांक 07 दिसंबर 2018 में उल्लेखित एआईएपीजीईटी की प्रवेश परीक्षा के न्यूनतम 50 प्रतिशतक अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा । अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये न्यूनतम प्रतिशतक अंक 40 प्रतिशतक होंगे । दिव्यांगजन के लिये न्यूनतम अंक, अनारक्षित के लिये 45 प्रतिशतक अंक व दिव्यांग अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिये 40 प्रतिशतक अंक होंगे तथा उक्त संशोधन अधिनियम के 2 (2) (ii ) की व्याख्या के अनुसार न्यूनतम अंक प्रतिशतक यथा निर्देशित केन्द्र सरकार द्वारा कम किये जाने पर तद्नुरूप मान्य होंगे । केन्द्र सरकार द्वारा उक्त अधिनियम अनुसार न्यूनतम अंक प्रतिशतक कम किये जाने के दृष्टिगत मेरिट सूची एम ० पी ० ऑनलाइन द्वारा तैयार की जावेगी , जिसके लिये समस्त ए.आई.ए. पी.जी.ई.टी. परीक्षा में सम्मिलित अभ्यर्थी यदि म०प्र ० आयुष काउंसिलिंग हेतु उक्त नियमों के प्रावधान अनुसार पंजीयन कराते हैं तो उनकी मेरिट सूची जारी की जावेगी एवं उपलब्ध अद्यतन न्यूनतम अंक के निर्देशानुसार अभ्यर्थी प्रवेश हेतु पात्र होंगे ।
7.2 शासकीय महाविद्यालयों की राज्य कोटे की सीटों में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी को मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होना आवश्यक है । शासकीय महाविद्यालयों की ऑल इंडिया कोटे की सीटों तथा निजी क्षेत्र के महाविद्यालयों की अनारक्षित सीटों पर प्रदेश एवं प्रदेश के बाहर के अभ्यर्थी प्रवेश प्रकिया में सम्मिलित हो सकेंगे । निजी महाविद्यालयों में आरक्षित वर्ग की सीटों पर मध्य प्रदेश के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों को ही प्रवेश दिया जावेगा तथा अनारक्षित प्रवर्ग में प्रदेश के स्थानीय निवासियों को वरीयता दी जावेगी।
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7.3 बी.यू.एम.एस. की समस्त परीक्षाएं भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् नई दिल्ली द्वारा मान्यता प्राप्त महाविद्यालय से उर्तीर्ण हो उक्त यूनानी महाविद्यालय (भारतीय चिकित्सा केन्द्रीय परिषद् द्वारा प्रकाशित द्वितीय अनुसूची अनुसार) में सम्मिलित होना चाहिये ।
7.4 सभी पी.जी. प्रवेशित छात्रों को मध्यप्रदेश राज्य में पी.जी. पाठ्यक्रम करने के लिए मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड भोपाल से पंजीकृत होना चाहिये । अन्य राज्यो के अभ्यर्थी को पी.जी. सीट आवंटन होने के पश्चात् आवंटित सीट पर प्रवेश लेने के एक माह के भीतर मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड भोपाल में पंजीकृत चिकित्सक होने हेतु आवेदन तथा संबंधित फीस जमा करने का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा ।
7.5 पात्र अभ्यर्थी ने एन.सी.आई.एस.एम. द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाओं में काउंसिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व अनिवार्य इंटर्नशिप पूर्ण कर ली हो । इस संबंध में आयुष मंत्रालय , भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा समय- समय पर जारी होने वाले आदेश/ निर्देश प्रभावशील होंगे ।
7.6 अभ्यर्थियों को प्रवेश के समय स्वयं उपस्थित रहकर सभी आवश्यक निम्न मूल दस्तावेज प्रोफार्मा -1 सहित प्रस्तुत करना होगा:-
1 AIAPGET 2022 की ऑल इंडिया रिजल्ट स्लिप एवं फोटो सहित जारी एडमिट कार्ड ।
2 AIAPGET 2022 की अंकसूची ।
3 10 वीं /12 वीं बोर्ड परीक्षा की अंकसूची ।
4 बी.यू.एम.एस. परीक्षा के समस्त प्रॉफ की अंकसूची ।
5 अनिवार्य इंटर्नशिप कम्प्लीशन सर्टिफिकेट ( Compulsory Internship Completion Certificate ) अथवा भारत सरकार द्वारा निर्देशित तिथि तक पूर्ण करने संबंधी प्रमाण पत्र ।
6 अभ्यर्थी का वैध पहचान पत्र ।
7
मध्य प्रदेश का मूल निवासी / स्थानीय निवासी होने संबंधी सक्षम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) अथवा स्वः घोषित स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र ।
8 सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निर्धारित प्रपत्र में स्थाई जाति प्रमाण पत्र (यदि लागू हो) ।
9 अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों की कीमी / नॉन कीमी लेयर के निर्धारण हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 का तहसीलदार/ नायब तहसीलदार द्वारा जारी आय प्रमाण पत्र (यदि लागू हो ) अथवा स्वःघोषित आय प्रमाण पत्र । मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग के पत्र क्रमांक एफ 7-28/ 2009/ आ.प्र ./ एक भोपाल दिनांक 02 नवम्बर 2017 के अनुसार अन्य पिछडा वर्ग के संबन्ध में सम्पन्न वर्ग ( क्रीमीलेयर ) के लिए निर्धारित मापदण्डानुसार निर्धारित की जावेगी ।
10 दिव्यांग संवर्ग हेतु जिला मेडिकल बोर्ड से वैध प्रमाण पत्र और अधीक्षक, भारत सरकार, श्रम मंत्रालय, विकलांग व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र , नेपियर टाउन , जबलपुर से जारी पात्रता प्रमाण पत्र जो कि तीन माह से अधिक पुराना न हो ।
11 चिकित्सकीय फिटनेस प्रमाणपत्र ।
12 अंतिम संस्था में अध्ययनरत रहने का टी.सी.।
13 चरित्र प्रमाणपत्र ।
8 काउंसिलिंग समिति एवं प्रावीण्य सूची
8.1 शासकीय स्वशासी यूनानी महाविद्यालयों में स्टेट कोटा की सीट्स पर प्रवेश हेतु संयुक्त प्रावीण्य सूची All India AYUSH Post Graduate Entrance Test ( AIA- PGET) 2022 के घोषित परीक्षा परिणाम के आधार पर संयुक्त प्रावीण्य सूची इन नियमों एवं आरक्षण प्रावधान के आधार पर एम०पी ० ऑनलाइन तैयार करेगा ।
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8.2 उक्त All India AYUSH Post Graduate Entrance Test ( AIA - PGET) 2022के घोषित परीक्षा परिणाम के आधार पर उपरोक्त प्रक्रिया द्वारा निर्मित मेरिट सूची अनुसार तथा भारत सरकार आयुष विभाग के निर्देशों के क्रम में स्टेट कोटा की सीट्स पर आवंटन प्रक्रिया एम.पी. ऑनलाइन द्वारा संपन्न कराई जावेगी ।
8.3 इन नियमों के अंतर्गत काउंसलिंग की समस्त प्रक्रिया काउंसलिंग समिति की देख - रेख में होगी । एम० पी० ऑनलाइन एवं निम्नलिखित काउंसिलिंग समिति के समन्वय से काउंसिलिंग की कार्यवाही संपादित की जायेगी-
1. प्रधानाचार्य, शासकीय (स्वशासी) होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय भोपाल ।
2. प्रधानाचार्य, शासकीय (स्वशासी) पं० खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद संस्थान भोपाल ।
3. प्रधानाचार्य , शासकीय (स्वशासी) यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय, भोपाल ।
4. शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद, होम्योपैथी एवं यूनानी महाविद्यालय भोपाल के प्रत्येक महाविद्यालय से 01-01 वरिष्ठ प्रोफेसर ।
5. संचालनालय आयुष द्वारा नामांकित आरक्षित वर्ग के प्रतिनिधि (जो प्रथम श्रेणी के हो) ।
6. संचालनालय आयुष के कॉलेज कक्ष प्रभारी अधिकारी ।
7. एम० पी० ऑनलाइन के अधिकृत अधिकारी ।
9- रजिस्ट्रेशन
आयुष संचालनालय द्वारा काउंसलिंग की निर्धारित समय सारणी एवं विस्तृत कार्यकम जारी कर संचालनालय आयुष, म.प्र. की वेबसाइट www.mp.ayush.gov.in तथा www.ayush.mponline.gov.in एवं MP Online पोर्टल पर प्रदर्शित किया जायेगा। आवेदक को रजिस्ट्रेशन हेतु MP Online के पोर्टल अथवा Kiosk पर जाकर रजिस्ट्रेशन कराना होगा, जिसका निर्धारित शुल्क रूपये 500/- (पाँच सौ रूपये मात्र) देय होगा । रजिस्ट्रेशन होने के पश्चात् प्रत्येक आवेदक को रजिस्ट्रेशन नम्बर एवं एक अस्थाई गुप्त पासवर्ड प्रदाय किया जावेगा , जिसे आवेदक को च्वाइस फिलिंग के समय बदलना अनिवार्य होगा ।
काउंसिलिंग हेतु रजिस्ट्रेशन कराने वाले अभ्यर्थियों को ही काउंसिलिंग के चरणों में सम्मिलित किया जावेगा । इस संबंध में किसी भी प्रकार का अन्य कोई आवेदन/दावा मान्य नहीं होगा ।
9.1 आंशिक शुल्कः-
अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग प्रक्रिया में सम्मिलित होने हेतु च्वाईस फिलिंग करते समय अनारक्षित प्रवर्ग हेतु राशि रूपये 15,000 /- (पंद्रह हजार रूपये मात्र) तथा आरक्षित प्रवर्ग (अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ) हेतु राशि रूपये 5,000 /- (पाँच हजार रूपये मात्र ) " आंशिक शुल्क" जमा करना होगा । काउंसिलिंग के किसी भी चरण में प्रवेश प्राप्त करने के उपरान्त आंशिक शुल्क काउंसिलिंग समाप्ति के पश्चात् आवंटित महाविद्यालय को संचालनालय द्वारा अंतरित कर दिया जायेगा । काउंसिलिंग के समस्त चरणों में अनावंटित (Not Allotted) अभ्यर्थियों को काउंसिलिंग समाप्ति के पश्चात् यह आंशिक शुल्क उनके द्वारा पंजीयन के समय बताये गये बैंक खाते में संचालनालय द्वारा वापस कर दिया जायेगा ।
10. अभिलेख सत्यापन :-
अभ्यर्थी को एम.पी.आनलाइन में रजिस्ट्रेशन करते समय शासन द्वारा निधारित 1310(7)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2022
निम्नांकित 09 अभिलेख सत्यापन केन्द्रो में से सुविधा अनुसार कोई भी एक केन्द्र चुन कर अभिलेख सत्यापन की दिनांक एवं समय का चयन करना आवश्यक होगा । इसी प्रकार स्वयं के द्वारा चुने अभिलेख सत्यापन केन्द्र में निर्धारित समय एवं तिथि पर अपने समस्त मूल दस्तावेजों एवं एक सेट छायाप्रति सहित उपस्थित होकर प्रारुप-01 अनुसार मूल अभिलेखों का सत्यापन कराना होगा ।
अभिलेख सत्यापन केन्द्रों की सूची:-
क
सत्यापन केन्द्र का नाम
स्थान
भोपाल
01 शासकीय (स्वशासी) पं ०खुशीलाल शर्मा आयुर्वेद संस्थान
02
भोपाल
शासकीय (स्वशासी) होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय
03
04
भोपाल
शासकीय (स्वशासी ) यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय शासकीय ( स्वशासी) आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय
05 शासकीय बुरहानपुर ग्वालियर
(स्वशासी) आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय
इन्दौर
06 शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय
07 शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय
08
जबलपुर रीवा
शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय
09
उज्जैन
शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद चिकित्सा महाविद्यालय
10.1 रजिस्ट्रेशन के समय दी गई जानकारी (AIAPGET- 2022 आवेदन में दी गई जानकारी को छोड़कर ) में यदि कोई त्रुटि हो गई हो अथवा कमी रह गई हो तो उसे अभिलेख सत्यापन के समय सत्यापन केन्द्र पर सही कराया जा सकता है ।
10.2 सत्यापन केन्द्र पर अभ्यर्थी को कोई शुल्क जमा नहीं करना होगा । सत्यापन निःशुल्क होगा । अभ्यर्थी को प्रवेश काउंसिलिंग हेतु अभिलेख सत्यापन का अवसर सिर्फ काउंसिलिंग के प्रथम चरण में ही प्रदान किया जावेगा । प्रथम चरण की काउंसिलिंग में अभिलेख सत्यापन न कराने की स्थिति में अभ्यर्थी को काउंसिलिंग के किसी भी चरण में सम्मिलित नहीं किया जावेगा । इस हेतु किसी भी प्रकार का आवेदन / दावा मान्य नहीं होगा ।
10.3 तथापि ऐसी ऑनलाईन मार्कशीट जिसका सत्यापन आधिकारिक वेबसाईट से संभव हो, के संबंध में सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृति उपरांत अभिलेख सत्यापन किया जा सकेगा ।
10.4 सेवारत अभ्यर्थी को अभिलेख सत्यापन के समय मध्यप्रदेश शासन/ आयुष विभाग द्वारा अधिकृत सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी अनापत्ति प्रमाणपत्र/ अनुमति प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करना होगा । समय पर प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने पर अभ्यर्थी को ऑनलाईन काउंसिलिंग प्रक्रिया में शामिल नही किया जाएगा जिसका संपूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का होगा ।
11 काउंसलिंग के माध्यम से सीट आवंटन-
11.1 योग्य अभ्यर्थियों को पाठ्यक्रम तथा महाविद्यालय में सीट आवंटन का आधार भारत सरकार आयुष मंत्रालय/ National Testing Agency द्वारा आयोजित प्रवेश परीक्षा में प्राप्त रैंकिंग होगी । आवंटन की प्रक्रिया ऑनलाईन काउंसिलिंग के माध्यम से की जावेगी । ऑनलाइन काउंसिलिंग के लिए विस्तृत निर्देश पृथक से जारी किये जायेंगे । www.ayush.mponline.gov.in वेबसाइट पर महाविद्यालयों की सूची एवं सीटों की आरक्षण तालिका काउंसलिंग के पूर्व जारी की जावेगी । अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वह लगातार वेबसाईट का अवलोकन करते रहें ।
11.2 सभी अंकसूचियों, प्रमाणपत्रों एवं सभी संबंधित दस्तावेजों में अभ्यर्थी तथा माता-पिता का नाम एक समान लिखा होना चाहिये । यदि किसी भी दस्तावेज में कहीं कोई अंतर हो तो ऑनलाइन काउंसिलिंग के पूर्व उसे दुरूस्त करालें अन्यथा प्रवेश निरस्त होने पर मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2022
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इस हेतु अभ्यर्थी स्वयं उत्तरदायी होगा। अभ्यर्थी अनिवार्यतः अपना वही फोटोग्राफ काउंसिलिंग में प्रस्तुत करेगा, जिसे AIAPGET 2022 परीक्षा के समय प्रयोग में लाया गया हो ।
11.3 ऑल इंडिया कोटा की सीट्स पर प्रवेश की कार्यवाही राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित सेंट्रलाइज्ड काउंसिलिंग के माध्यम से की जावेगी, इसमें संबंधित आदेश / निर्देश भारत सरकार, आयुष मंत्रालय अथवा अधिकृत एजेन्सी द्वारा जारी किये जायेंगे । इस हेतु भारत सरकार आयुष मंत्रालय की वेबसाइट www.ayush.gov.in का सतत् अवलोकन करते रहें ।
11.4 सीटों का आवंटनः - सीटों का आवंटन मेरिट क्रमानुसार ऑनलाईन किया जावेगा ।
12. संस्था/पाठ्यक्रम का चयन -
आवेदक को अपनी प्राथमिकता के अनुसार संस्था/ पाठ्यक्रमों का क्रमानुसार चयन का विकल्प एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल अथवा Kiosk पर जाकर करना होगा , जिसका निर्धारित शुल्क 50 /- रूपये (पचास रूपये मात्र) एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल अथवा Kiosk को देय होगा । इस राशि की रसीद दी जावेगी , जिसमें आवेदक द्वारा चयनित संस्था/ पाठ्यक्रमों की सूची दर्शित होगी ।
12.1 प्रथम चरण की काउंसलिंग-
प्रथम चरण की काउंसिलिंग में सभी पंजीकृत एवं सत्यापित अभ्यर्थी पात्र होंगे । 1.
2. प्रथम चरण में सभी पात्र अभ्यर्थियों को आवंटन हेतु आंशिक शुल्क का भुगतान कर च्वाईस फिलिंग व लाकिंग करना अनिवार्य होगा ।
3. निर्धारित समय सारणी में ऑनलाइन आवंटन आदेश जारी किया जावेगा । आवंटन परिणाम के समय अभ्यर्थियों के पास दो विकल्प होंगे , जिसमें या तो वह आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु सन्तुष्ट (Satisfied ) चयन कर सकते है या बेहतर संस्था/पाठ्यक्रम में उन्नयन हेतु (Opt for Upgradation ) विकल्प दे सकते हैं ।
4. जिन अभ्यर्थियों ने ऑनलाईन आवंटन में Satisfied ऑप्शन दिया है ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु आवंटन परिणाम की प्रति व सभी मूल दस्तावेज तथा उनकी छायाप्रतियों के साथ आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश शुल्क सहित उपस्थित होना होगा । महाविद्यालय द्वारा आंशिक शुल्क का समायोजन प्रवेश शुल्क में किया जायेगा । जिन अभ्यर्थियों ने आवंटित महाविद्यालयों में प्रवेश ले लिया है ऐसे अभ्यर्थी आगामी चरणों हेतु पात्र नहीं होंगे ।
5. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवंटन आदेश परिणाम में कोई भी विकल्प नहीं दिया है अथवा Satisfied विकल्प दिये जाने के उपरान्त भी आवंटित संस्था / पाठ्यक्रम में प्रवेश नही लिया गया है , ऐसे अभ्यर्थियों की आवंटित सीट उस चरण से निरस्त कर आगामी चरण के आवंटन हेतु शामिल कर ली जावेगी ऐसे अभ्यर्थी आगामी चरणों की काउंसिलिंग हेतु पुनः पात्र होंगे ।
12.2 द्वितीय चरण की काउंसलिंग-
1. द्वितीय चरण की काउंसिलिंग में ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें प्रथम चरण की काउंसिलिंग से कोई भी सीट आवंटित नहीं हुई है एवं जिन्होंने द्वितीय चरण हेतु उन्नयन (Upgradation ) विकल्प दिया है एवं नवीन अभ्यर्थी पात्र होंगे ।
2. जिन अभ्यर्थियों ने द्वितीय चरण हेतु उन्नयन (Upgradation ) विकल्प दिया है , उन्हे नवीन च्वाईस फिलिंग व लॉकिंग करना अनिवार्य होगा । ऐसा न करने पर उस अभ्यर्थी की आंवटित सीट उस चरण में अन्य को आवंटन हेतु शामिल कर ली जावेगी, परन्तु ऐसे अभ्यर्थी आगामी चरणों की काउंसिलिंग में भाग लेने हेतु पात्र होंगे । आंशिक शुल्क का भुगतान नवीन अभ्यर्थियों को ही करना होगा । जिन अभ्यर्थियों द्वारा प्रथम चरण में आंशिक शुल्क जमा किया गया है उन्हें द्वितीय चरण में भाग लेने के लिये च्वाईस मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2022
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फिलिंग व लॉकिंग के समय पुनः आंशिक शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा ।
3. निर्धारित समय सारणी में ऑनलाइन आवंटन आदेश जारी किया जावेगा । आवंटन परिणाम के समय अभ्यर्थी के पास दो विकल्प होंगे , जिसमें से वह या तो सन्तुष्ट (Satisfied) चयन कर द्वितीय चरण में आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश ले सकते है या बेहतर संस्था में उन्नयन हेतु (Opt for Upgradation) विकल्प दे सकते हैं ।
4. जिन्होंने आवंटन आदेश परिणाम में सन्तुष्ट ( Satisfied ) का ऑप्शन दिया है ऐसे अभ्यर्थियों को प्रवेश हेतु आवंटन परिणाम की प्रति, सभी मूल दस्तावेज तथा उनकी छायाप्रतियों के साथ आवंटित महाविद्यालय में प्रवेश हेतु प्रवेश शुल्क सहित जाना होगा । महाविद्यालय द्वारा आंशिक शुल्क का समायोजन प्रवेश शुल्क में किया जायेगा । जिन अभ्यर्थियों ने आवंटित महाविद्यालयों में प्रवेश ले लिया है ऐसे अभ्यर्थी आगामी चरणों हेतु पात्र नहीं होंगे ।
5. ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने आवंटन आदेश परिणाम में कोई भी विकल्प नहीं दिया है अथवा सन्तुष्ट (Satisfied ) विकल्प दिये जाने के उपरान्त भी आवंटित संस्था में प्रवेश नही लिया गया है , ऐसे अभ्यर्थियों की आवंटित सीट उस चरण से निरस्त कर आगामी चरण के आवंटन हेतु शामिल कर ली जावेग । ऐसे अभ्यर्थी आगामी चरण की काउंसिलिंग हेतु पुनः पात्र होंगे ।
6. द्वितीय चरण में सीटों के परिवर्तन में, नियम 6.2 व 6.3 के प्रावधान लागू होंगे ।
12.3 मॉपअप चरण की काउसिलिंग-
1. प्रथम एवं द्वितीय चरण में प्रवेशित अभ्यर्थियों के अतिरिक्त शेष सभी रजिस्टर्ड अभ्यर्थी मॉप अप चरण हेतु पात्र होंगे । सभी पात्र तथा मॉप अप चरण हेतु उन्नयन (Upgradation ) विकल्प देने वाले समस्त अभ्यर्थियों को नवीन च्वाईस फिलिंग व लॉकिंग करना अनिवार्य होगा ।
2. निर्धारित समय सारणी में ऑनलाइन मॉप अप चरण का आवंटन किया जावेगा । आवंटन के पश्चात् अभ्यर्थी को महाविद्यालय में प्रवेश लेना अनिवार्य होगा । प्रवेश नही लेने पर अभ्यर्थी आगामी चरण हेतु पात्र नहीं होगा तथा अभ्यर्थी के द्वारा च्वॉइस फिलिंग के समय जमा किया गया आंशिक शुल्क राजसात कर लिया जायेगा ।
3. ऐसे अभ्यर्थी को आवंटित महाविद्यालय में सभी मूल दस्तावेज तथा उनकी छायाप्रतियों के साथ जिन अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवंटन आदेश जारी किया गया है । प्रवेश हेतु आवंटन आदेश परिणाम की प्रति, प्रवेश हेतु प्रेवश शुल्क सहित जाना होगा । महाविद्यालय द्वारा आंशिक शुल्क का समायोजन प्रवेश शुल्क में जमा किया जावेगा ।
4. मॉपअप चरण में नवीन मान्यता प्राप्त महाविद्यालय की सीट संवर्ग व प्रवर्गवार होगी जिनका आवंटन व परिवर्तन नियम 6.2 व 6.3 के तहत किया जायेगा ।
नोट- ऐसे अभ्यर्थी जिन्हें किसी भी चरण में सीट आवंटन हुआ है परंतु उनके द्वारा आवंटित सीट पर प्रवेश नहीं लिया गया है , ऐसे अभ्यर्थी द्वारा जमा किया गया आंशिक शुल्क राजसात कर लिया जायेगा ।
12.4 काउंसिलिंग के अंतिम चरण पश्चात -
काउंसलिंग के संबंध में प्रवेश हेतु समय- समय पर आयुष मंत्रालय , भारत सरकार के निर्देशों के अनुरूप राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन करना होगा । मॉपअप चरण के पश्चात रिक्त रही सीटों पर प्रवेश प्रक्रिया के संबन्ध में आयुक्त, आयुष सक्षम प्राधिकारी होंगे , जिनका निर्णय अंतिम होगा ।
13 आवंटन-
13.1 आवेदक अलाटमेंट की निर्धारित तिथि पर एम.पी. ऑनलाईन पोर्टल अथवा Kiosk पर मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2022
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जाकर All India AYUSH Post Graduate Entrance Test (AIA- PGET) 2022 परीक्षा का रोल नंबर, जन्मतिथि एवं च्वाइस फिलिंग के समय परिवर्तित पासवर्ड डालकर अलाटमेंट लेटर प्राप्त कर सकता है ।सीटों का आवंटन मेरिट क्रम अनुसार किया जावेगा ।
13.2 इन नियमों के अंतर्गत काउंसलिंग एवं आवंटन काउंसलिंग समिति की देख- रेख में होगा ।
13.3 एम पी ऑनलाइन प्रत्येक चरण की काउंसिलिंग के पश्चात प्रवर्गवार एवं संवर्गवार ओपनिंग क्लोजिंग की 'सूची अल्फाबेटिकल क्रम में महाविद्यालयवार जारी करेगी ।
रिपोर्टिंग
14 आवेदक को महाविद्यालय आवंटित होने के बाद सभी मूल दस्तावेज तथा उनकी छाया प्रतियों के साथ आवंटित महाविद्यालय जाकर मूल अभिलेखों का सत्यापन कराना होगा । प्रवेश हेतु वांछित समस्त अभिलेख सही पाये जाने पर अपना AIAPGET रोल नं० एवं पासवर्ड इंटर कर महाविद्यालय में प्रवेश सुनिश्चित कराना होगा । ऐसा न करने की स्थिति में आवेदक का आवंटन स्वतः निरस्त हो जावेगा ।
15 - प्रवेश -
15.1 अभ्यर्थी काउंसिलिंग के द्वारा पाठ्यक्रम एवं महाविद्यालय आवंटन के पश्चात्, अधिसूचित दिनांक एवं समय पर संबंधित महाविद्यालय के प्रधानाचार्य को अपनी उपस्थिति की सूचना देगा । प्रवेश के समय निर्धारित प्रवेश शुल्क संबंधित महाविद्यालय को देय डिमांड ड्राफ्ट के रुप में जमा करना होगा ।
15.2 महाविद्यालय की प्रवेश समिति में दो वरिष्ठ शिक्षक तथा कम से कम दो आरक्षित प्रवर्ग के शिक्षक रहेंगे । यह समिति मूल दस्तावेजों का सत्यापन करेगी तथा यदि पात्र पाया जाए तो उम्मीदवार को पाठ्यक्रम में प्रवेश की अनुशंसा प्रधानाचार्य को करेगी ।
15.3 यदि कोई अभ्यर्थी महाविद्यालय में प्रवेश प्राप्त करने हेतु संसूचित दिनांक तक महाविद्यालय में प्रवेश हेतु उपस्थित नहीं होता है अथवा प्रवेश लेकर सीट छोड़ देता है तो आवंटित / प्रवेशित सीट पर उसका दावा स्वतः समाप्त हो जावेगा तथा उसका आवंटन/ प्रवेश निरस्त हुआ समझा जावेगा।
15.4 अभ्यर्थी को अपनी चिकित्सकीय जांच करानी होगी एवं उसका प्रवेश तभी मान्य होगा जब वह चिकित्सकीय दृष्टि से फिट होगा । इस हेतु मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा जारी प्रमाणपत्र मान्य होगा ।
15.5 प्रवेश के इच्छुक अभ्यर्थी जानकारी हेतु निम्न टेलिफोन नं ० पर संपर्क कर सकते हैं- 0755-6720206- (एम.पी. आनलाईन) , 55-2552931- (संचालनालय आयुष) , 0755-2970355 (शासकीय (स्वशासी) यूनानी महाविद्यालय, भोपाल), 0755-2970310 (शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय भोपाल) तथा 0755-2970360 (शासकीय (स्वशासी) होम्योपैथी महाविद्यालय भोपाल) (कार्यालयीन समय 10.30 a.m to 05.30 p.m) 15.6 अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि काउंसिलिंग से संबंधित समस्त जानकारी हेतु वेबसाईट www.ayush.mp.gov.in , www.mponline.gov.in , www.ayush.mponline.gov.in का समय-समय पर अवलोकन करते रहें ।
16 फीस संरचना
"शासकीय स्वशासी यूनानी महाविद्यालय में प्रवेश हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी को, शासकीय स्वशासी संस्था या आयुष विभाग द्वारा निर्धारित शिक्षण शुल्क एवं अन्य शुल्क देय होगा ।
17 फीस वापसीः-
काउंसिलिंग के माध्यम से प्रवेशित छात्रों द्वारा काउंसिलिंग के अंतिम चरण के पूर्व 1310(11)
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चरण तक सीट छोड़ने पर ऐसे छात्रों द्वारा जमा शिक्षण शुल्क से 10 प्रतिशत राशि काटकर (अधिकतम दस हजार रूपये) शेष राशि लौटायी जावेगी । उक्त समय सीमा के बाद प्राप्त आवेदनों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा, तथा केवल कॉशन मनी वापसी योग्य होगी । यह प्रक्रिया राज्य एवं राज्य से बाहर के प्रवेश लेने वाले छात्रों पर समान रूप से लागू होगी ।
18 सीट लीविंग बॉण्ड
राज्य की शासकीय (स्वशासी) संस्था में एम .डी. यूनानी पाठ्यक्रम में प्रवेश प्राप्त करने वाले अभ्यर्थी को प्रवेश के समय प्रारूप-2 के अनुसार रू . 05 लाख का सीट लीविंग बांड प्रस्तुत करना होगा जिसके अनुसार यदि कोई छात्र/ छात्रा अंतिम चरण की काउंसिलिंग के पश्चात् अपनी सीट रिक्त करता है अथवा त्यागपत्र देता है और किसी अन्य छात्र द्वारा उस रिक्त सीट पर प्रवेश की संभावना नहीं है अथवा अंतिम काउंसिलिंग दिवस के पश्चात् कभी भी प्रवेश निरस्त कराने पर उस स्थिति में छात्र/ छात्रा को रू . 05.00 लाख ( कुल पांच लाख) संबंधित शासकीय (स्वशासी) संस्था में अर्थदण्ड स्वरूप जमा करने होंगे जिसके उपरांत ही प्रवेश निरस्तीकरण की कार्यवाही की जावेगी तथा अभ्यर्थी द्वारा प्रस्तुत किसी भी प्रकार का दावा मान्य नहीं होगा ।
19- प्रवेशित छात्र निम्नलिखित के लिए पात्रताधारी रहेंगे (इसमें सेवारत उम्मीद्वार भी सम्मिलित है)
(क) प्रति शैक्षणिक सत्र में 13 दिवस के आकस्मिक अवकाश ,
(ख) प्रधानाचार्य की पूर्व अनुमति से, संपूर्ण अध्ययन अवधि के दौरान महिला अध्येताओं को नियमानुसार शिष्यावृत्ति के साथ 180 दिवस के प्रसूति अवकाश की पात्रता होगी । प्रेग्नेन्सी से संबंधित चिकित्सा प्रमाणपत्र, प्रसूति अवकाश पर जाने के दस दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा । अवकाश पर जाने हेतु आवेदन संबंधित शैक्षणिक विभाग के विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रधानाचार्य कार्यालय को देना होगा । तथापि विश्वविद्यालयीन परीक्षाओं में सम्मिलित होने हेतु प्रायोगिक / क्लीनिकल/ सैद्धांतिक कक्षाओं में विश्वविद्यालय द्वारा न्यूनतम वांछित उपस्थिति की अनिवार्यता रहेगी तथा उपस्थिति पूर्ण न होने पर आगामी 06 माह के लिये पाठ्यक्रम की अवधि में वृद्धि होगी तथा नियमानुसार शिष्यावृत्ति अदेय होगी ।
(ग) विभागाध्यक्ष के पूर्व अनुमति से, छात्रवृत्ति के बिना प्रतिवर्ष 15 दिवस का चिकित्सा अवकाश लेने की पात्रता होगी । बीमारी का चिकित्सा प्रमाणपत्र अवकाश पर जाने के पश्चात दस दिन के भीतर प्रस्तुत करना होगा । यह अवकाश अन्य अवकाश के साथ संचय नहीं किया जा सकेगा । अवकाश पर जाने हेतु आवेदन संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष के माध्यम से प्रधानाचार्य कार्यालय को देना होगा ।
(घ) विभागाध्यक्ष की अनुशंसा के आधार पर 10 दिवस का छात्रवृत्ति के साथ अकादमिक अवकाश जो कि सेमीनार / वर्कशॉप /कान्फ्रेन्स / ट्रेनिंग / रिसर्च विजिट के उद्देश्य से होगा । इस हेतु पेपर प्रस्तुतीकरण , सहभागिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा ।
टिप्पणीः-
(अ) एम.डी. यूनानी पाठयक्रम प्रशिक्षण के लिये केवल 36 माह का ही स्टायपेंड देय होगा ।
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यदि किसी कारणवशः यह अवधि 36 माह से अधिक होती हैतो अधिक अवधि का स्टायपेंड देय नहीं होगा ।
(ब) उपरोक्त बिन्दु क्रमांक 20 के ( क) से (ग) तक के अवकाश का लेखा संबंधित विभाग के विभागाध्यक्ष द्वारा रखा जावेगा ।
20 प्रवेश प्रक्रिया कार्यक्रम -
1 ऑल इंडिया काउंसिलिंग लेवल सेन्ट्रलाईज्ड भारत सरकार आयुष मंत्रालय द्वारा जारी कार्यक्रम अनुसार
2 प्रथम चरण काउंसिलिंग की तिथि
की www.ayush.mp.gov.in के माध्यम से वेबसाइट आयुष संचालनालय
यथासमय घोषित की जायेगी
3 द्वितीय चरण कांउसिलिंग
4 मॉपअप चरण कांउसिलिंग
यथासमय घोषित की जायेगी
5 प्रवेश की अंतिम तिथि
भारत सरकार आयुष मंत्रालय/ एन ० सी ०आई ० एस ० एम० द्वारा जारी निर्देश अनुसार ।
6 सत्रारंभ तिथि
यथासमय घोषित की जायेगी
21 आयुष संचालनालय द्वारा नियम 21 में दर्शाये अनुसार ऑनलाइन कांउसलिंग का विस्तृत कार्यक्रम एवं निर्धारित समय सारणी जारी कर आयुष, संचालनालय आयुष की वेबसाइट www.mp.ayush.gov.in तथा www.ayush.mponline.gov.in पर विज्ञापित किया जायेगा । यदि कार्यक्रम में कोई परिवर्तन किया जाता है तो उसे भी विज्ञापित कर सूचित किया जावेगा ।
22 यदि किसी शासकीय या निजी यूनानी महाविद्यालय में भारत सरकार / एनसीआईएसएम द्वारा सीट वृद्धि की अनुमति काउंसलिंग के पूर्व प्राप्त होती है अथवा काउंसिलिंग के मध्य में मान्यता / प्रवेश अनुमति प्राप्त होती है तो काउंसिलिंग चरण के च्वाइस फिलिंग प्रारंभ होने के पूर्व दिनांक तक ही प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित किया जा सकेगा ।
23 महाविद्यालयों द्वारा ऑल इण्डिया काउंसिलिंग अथवा स्टेट लेवल काउंसिलिंग के अतिरिक्त किसी अन्य माध्यम से किये गये प्रवेश मान्य नहीं होंगे । साथ ही ऐसे किसी अभ्यर्थी की पहचान होती है, जिसका प्रवेश अंतिम तिथि, के पश्चात् हुआ हो तो ऐसे अभ्यर्थी को उक्त पाठ्यक्रम से निकाल दिया जायेगा एवं / अथवा यदि उसे कोई भी यूनानी शैक्षणिक योग्यता दी जा चुकी है तो यथास्थिति भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग के अधिनियम में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार उक्त योग्यता को मान्यता प्रदान नहीं की जावेगी ।
24 राज्य स्तरीय अंतिम चरण की काउंसिलिंग के उपरांत रिक्त रह गयी सीट पर महाविद्यालय द्वारा किसी भी दशा में सीधे प्रवेश नहीं दिये जावेगे । यदि किसी महाविद्यालय द्वारासेन्ट्रलाइज्ड अथवा स्टेट लेवल काउंसिलिंग प्रक्रिया से बाहर जाकर किसी छात्र को सीधे प्रवेश देना प्रमाणित पाया तो संबंधित संस्था को महाविद्यालय संचालन हेतु जारी अनापत्ति प्रमाण पत्र वापस लिया जायेगा एवं संबंधित महाविद्यालय प्रबंधन के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी ।
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 दिसम्बर 2022
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25- उक्त नियमों के अंतर्गत होने वाले प्रवेश आयुष मंत्रालय, भारत सरकार , नई दिल्ली / एन.सी.आई.एस.एम.अथवा आयुष विभाग म.प्र. शासन के उस प्रवेश दिनांक को प्रभावशील आदेशों/ निर्देशों / नियमों के अधीन रहेंगे । पूर्व चरणों की काउंसिलिंग के आधार पर हुए प्रवेश उपरांत यदि संबंधित आदेश / नियम / निर्देश में कोई परिवर्तन होते हैं तब वह आगामी चरणों की काउंसिलिंग हेतु ही लागू होंगे ।
26 सक्षम प्रधिकारीः-
किसी भी अभ्यर्थी के प्रवेश एवं प्रवेश प्रक्रिया के संबन्ध में विवाद उत्पन्न होने की
स्थिति में प्रकरण के निराकरण हेतु आयुक्त आयुष सक्षम प्राधिकारी होंगे , जिनका निर्णय अंतिम होगा ।
27. नियमों में संशोधन का अधिकारः-
प्रवेश प्रक्रिया एवं नियमों में बदलाव का अधिकार राज्य शासन का होगा । इन नियमों के निर्वचन और उनमें संशोधन के सबंध में किसी विवाद की दशा में राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम और सभी संबंधितों पक्षो पर बाध्यकारी होगा।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
पंकज शर्मा, उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2022
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फोटो
प्रारूप 1
एम.डी. यूनानी काउंसलिंग 2022-अभिलेख सत्यापन प्रपत्र
(उम्मीदवार द्वारा भरा जावे)
में घोषणा करता/ करती हूँ कि मेंनें मध्यप्रदेश एम.डी. (यूनानी) स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रवेश नियम भलीभांति पढकर समझ लिये हैं । तत्पश्चात् ही नियमों में दिये गये प्रावधानों के अधीन कॉउसिलिंग , में भाग ले रहा / रही हूं ।
कॉउंसिलिंग , में भाग लेने के लिए आज दिनांक को निम्न जानकारी मूल प्रमाण पत्र एवं मूल अभिलेख प्रस्तुत कर रहा / रही हूँ । यदि वांछित जानकारी नियमानुकूल नहीं है अथवा असत्य है अथवा अधूरी है, आवश्यकतानुसार नहीं है तो मुझे कॉउसिलिंग में भाग लेने से वंचित कर दिया जाए । किन्हीं कारणों से आवंटन या प्रवेश प्राप्त हो भी जाता है तो मेरा आवंटन या प्रवेश कभी भी बिना किसी पूर्व सूचना के निरस्त कर दिया जाए-
1. प्रवेश परीक्षा एआईएपीजीईटी 2022 का रोल नं.
2. मेरिट प्रतीक्षा सूची कमांक
3. प्रवेश परीक्षा में प्राप्तांक
4. पूरा नाम
5. माता/पिता/ अभिभावक का पूरा नाम
पता .....
टेली./ मो. न .....
6.1 श्रेणी (अनारक्षित/ अनुसूचित जनजाति / अनुसूचित जाति/ अन्य पिछड़ा वर्ग /ई.डब्लू.एस.)...
6.2 संवर्ग (सैनिक / स्वतंत्रता सैनानी / दिव्यांग / महिला / ओपन ) :
7. मूल प्रमाणपत्र अभिलेख जो प्रस्तुत कर रहे है, उनके सामने सही (1) का चिन्ह लगायें ।
1 . प्रवेश परीक्षा की मूल अंकसूची ।
2.
स्नातक परीक्षा की मूल अंकसूची । (समस्त)
3. इन्टर्नशिप पूर्ण करने का प्रमाण पत्र
4.
रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र
5. आरक्षित/ संवर्ग हेतु निर्धारित प्रारूप में स्थाई जाति प्रमाणपत्र ।
Place
Date
Book No. Disp . No.
IssuingAuthority
6.
जन्मतिथि के संबंधी कक्षा 10 वी की अंकसूची । क्क डड
मध्यप्रदेश का स्थानीय निवासी होने संबंधी प्रमाण पत्र ।
7.
Place
No. Dt . of issue
Issuing Authority
8. आय प्रमाण- पत्र निर्धारित प्रारूप में । (सत्र 2020-2021 का जारी )
9. संस्था प्रमुख का मूल दस्तावेज जमा होने संबंधी प्रमाण पत्र, सूची सहित । (यदि लागू हो तो )
पूरा नाम
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर,
दिनांक मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2022
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अभिलेख सत्यापन (सूक्ष्म परीक्षणोपरांत, जॉच समिति द्वारा भरा जावे )
प्रमाणित किया जाता है कि सत्यापन के समय उपस्थित अभ्यर्थी का फोटो एवं हस्ताक्षर का AIA- PGET 2022 में सम्मिलित अभ्यर्थियों के फोटो एवं हस्ताक्षर से मिलान करने बाद सही पाया गया है अथवा भिन्नता पाई गई है ।
भिन्नता के स्थिति में टिप्पणी..
प्रमाणित किया जाता है कि अभ्यर्थी द्वारा उपलब्ध कराये मूल प्रमाण पत्रों एवं अभिलेखों (1-9) की जांच की गई । प्रमाण पत्रों एवं अभिलेखों की प्रमाणित छायाप्रति के 01 सेट रिकार्ड हेतु जमा करा लिये गये हैं । प्रमाण-पत्रों तथा अभिलेखों पर पाई गई कमियाँ निम्नानुसार है: -
सदस्य, अभिलेख सत्यापनसमिति के हस्ताक्षर
नाम...
पदनाम............
दिनांक..
परीक्षणोपरांत उम्मीदवार कॉउसिलिंग में भाग लेने के लिए पात्र है अथवा उल्लेखिन प्रमाण पत्र एवं अभिलेख जैसे
प्रस्तुत नहीं करने के कारण अथवा अन्य कारणों
से कॉउसिलिंग में भाग लेने के लिये पात्र नहीं हैं ।
अध्यक्ष , अभिलेख सत्यापनसमिति के हस्ताक्षर
नाम.
पदनाम...
दिनांक......
प्रारूप- 1-अ
शपथ पत्र
उम्र निवासी..
में/ आत्मज /आत्मजा श्री...
आज दिनांक, ...को शपथ पूर्वक घोषणा करता / करती हूँ कि मेरे द्वारा आनलाईन काउंसिलिंग में लिये गये निर्णय से में बचनबद्ध रहूँगा / रहूँगी ।
आवंटित संस्था में प्रवेश समय सीमा में लेकर में नियम पुस्तिका में दिये गये नियमों
का पालन करूगाँ / करूंगी ।
1. गवाह के हस्ताक्षर
अभ्यर्थी के हस्ताक्षर
दिनांक.
दिनांक..
नाम..
नाम...
पूरा पता..
पूरा पता................
2. गवाह के हस्ताक्षर
दिनांक,
पूरा पता.....
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 दिसम्बर 2022
1310(16)
फोटो
2
प्रारूप
सीट लीविंग बॉन्ड
(रूपये 250 /- के नॉन ज्यूडिशियल स्टॉम्प पर निष्पादित कर नोटरी द्वारा सत्यापित किया जावे। )
मध्यप्रदेश के शासकीय / स्वशासी यूनानी महाविद्यालयों में स्नातकोत्तर पाठ्यकम में गैर सेवारत प्रवेशार्थियों द्वारा निष्पादित किये जाने वाले सीट लीविंग बॉड का प्रारूप
1- मैं, पुत्र/पुत्री/ पत्नी श्री ..मध्यप्रदेश के पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु अभ्यर्थी हूँ । निवासी ..यूनानी चिकित्सा महाविद्यालय में स्नातकोत्तर 2- मैंने मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग के शासकीय (स्वशासी) यूनानी महाविद्यालय में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में प्रवेश नियम 2022 को भलीभांति पढ़ लिया है ।
3- मैं सामान्य / आरक्षित श्रेणी की/ का छात्रा/ छात्र हूँ।
4- मैं एतद् द्वारा यह बंधपत्र निम्न शर्तों पर निष्पादित करती / करता हूँ कि:-
(4.1 ) यह कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय - समय पर दिए जाने वाले निर्देशों / अनुदेशों का पालन करने हेतु मैं वचनबद्ध रहूँगी / रहूँगा ।
(4.2) यह कि अंतिम चरण की पी.जी. काउंसिलिंग 2022 में एम.डी./ एम.एस. (यूनानी) पाठ्यक्रम में प्रवेश लेने के पश्चात् शासकीय (स्वशासी) संस्था में अपनी सीट रिक्त करती / करता हूँ अथवा त्यागपत्र देती / देता हूँ और किसी अन्य छात्रा / छात्र द्वारा उस रिक्त सीट पर प्रवेश की संभावना नहीं है तो उस स्थिति में में रू . 05.00 लाख ( कुल पॉच लाख) संबंधित शासकीय (स्वशासी ) संस्था में अर्थदण्ड स्वरूप जमा करने हेतु बाध्य रहूँगी / रहूँगा ।
(4.3 ) यह कि मेरे मूल दस्तावेज प्रवेशित संस्था में जमा रहेंगे एवं शासन के निर्देश के अनुसार ही मुझे वापस किये जावेंगे ।
(4.4) यह कि इस बंधपत्र के प्रावधानों का उल्लंघन होने की दशा में मध्यप्रदेश आयुर्वेदिक एवं यूनानी प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड में किया गया मेंरा रजिस्ट्रेशन निरस्त करने संबंधी कार्यवाही का अधिकार शासन को रहेगा ।
हस्ताक्षर आवेदक गवाह:- 1
2
प्रतिभूतिकर्ता
में
निवासी
पुत्र/ पुत्री/ पत्नी श्री
उपरोक्तानुसार बंधपत्र में उल्लेखित राशि की वसूली मेंरी चल अचल संपत्ति से की जा सकेगी ।
हस्ताक्षर अभिभावक गवाह:- 1
2
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित -2022.