वध्य प्रदेश
शासन
इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 52 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 दिसम्बर 2022-पौष 9 , शक 1944
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.-( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग (सूचना का अधिकार प्रकोष्ठ ) मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 2 दिसम्बर 2022
क्र. एफ- 11-146-2019- सूअप्र-1-9-1018 .- राज्य शासन , एतद्द्वारा , माननीय श्री ए. के. शुक्ला, मुख्य सूचना आयुक्त, सपत्नीक दिनांक 19 से 22 नवम्बर, 2022 तक भोपाल से उदयपुर ( राजस्थान ) जाने एवं आने हेतु कैलेण्डर वर्ष 2022 की एल. टी . सी. एवं दिनांक 19 एवं 20 नवम्बर, 2022 को शासकीय अवकाश व दिनांक 21 एवं 22नवम्बर 2022 दो दिवस के आकस्मिक अवकाश के साथ उक्त अवधि की एल. टी. सी. एवं एल. टी. सी. के सह प्रयोज्य " दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण " का ( चौथी बार ) लाभ लिये जाने की स्वीकृति / अनुमति प्रदान की जाती है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मनोज मालवीय, उपसचिव.
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 13 दिसम्बर 2022
क्र. एफ- 5-13-2022- एक ( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति महोदय , श्री अनिल वर्मा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ, इन्दौर का
6855
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2022.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
6856
ओ.एस.डी. - कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी- 5542- ( दो- 1-12-2022 ) , दिनांक 18 नवम्बर 2022 के अनुक्रम में, दिनांक 27 से 31 अक्टूबर 2022 तक, पाँच दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति तथा अवकाश के पूर्व में दिनांक 26 अक्टूबर 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रंजना पाटने, उपसचिव.
गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 8 दिसम्बर 2022
क्र. एफ 1 (ए) 127-2011- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री तरूण नायक, भापुसे -09 , पुलिस अधीक्षक, सागर को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2022 तक, कुल पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 24-25 दिसम्बर 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार सहित भारत भ्रमण अंतर्गत गोवा जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है:-
1. श्री तरूण नायक स्वयं
2. श्रीमती प्रीति मैथिल नायक पत्नी
3. कुं. धर्मिष्ठा नायक पुत्री
(2 ) श्री तरूण नायक, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका प्रभार सुश्री ज्योति ठाकुर, रापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, सागर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जायेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री तरूण नायक, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, सागर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री तरूण नायक, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री तरूण नायक, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तरूण नायक, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
भोपाल , दिनांक 9 दिसम्बर 2022
क्र. एफ 1 ( ए) 161-1994- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री डी. सी. सागर, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, शहडोल जोन, शहडोल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष ( पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2022-25 में केरीफावर्ड करते हुए ) दिनांक 21 से 27 दिसम्बर 2022 तक, सात दिवस अर्जित अवकाश अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत हैवलॉक आइसलैण्ड ( अण्डमान ) जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :-
स्वयं श्री डी. सी. सागर
1.
पत्नी 2. श्रीमती वंदना सागर
3. कु. देव्यांगना दिनेश सागर पुत्री
4. कु. दिव्यांशी दिनेश सागर पुत्री
(2) श्री डी. सी. सागर , भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री के. पी. वेंकटेश्वर राव, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, रीवा जोन, रीवा द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जायेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री डी. सी. सागर, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, शहडोल जोन, शहडोल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री डी. सी. सागर, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री डी. सी. सागर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. सी. सागर, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 12 दिसम्बर 2022
क्र. एफ 1 ( ए) 12-2017- ब- 2-दो. राज्य शासन, श्री अतुल सिंह, भापुसे-09 , सेनानी, 7वीं वाहिनी , विसबल, भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 1 से 15 दिसम्बर 2022 तक, कुल पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में परिवार सहित भारत भ्रमण अंतर्गत मिर्जापुर जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :-
1. श्री अतुल सिंह, स्वयं
2. श्रीमती दीप्ति सिंह पत्नी
3. श्री देव्यांश सिंह
पुत्र
4. श्री देवम सिंह पुत्र 6857
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
(2 ) श्री अतुल सिंह , भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री बी. बी. राय , रापुसे, उप सेनानी , 7वीं वहिनी, विसबल, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जायेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री अतुल सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सेनानी, 7वीं वाहिनी, विसबल , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4 ) श्री अतुल सिंह, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री अतुल सिंह , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अतुल सिंह , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ 1 (ए) 58-2015- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री हितेश चौधरी, भापुसे-2013 पुलिस अधीक्षक, रेल भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 13 से 27 दिसम्बर 2022 तक, कुल पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ लक्ष्यद्वीप की भ्रमण यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा की अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है.-
स्वयं 1. श्री हितैश चौधरी,
2. श्रीमती अंजुलता चौधरी, पत्नी
पुत्र 3. श्री नील चौधरी
पिता 4. श्री कैलाश चौधरी
(2 ) श्री हितेश चौधरी, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार डॉ. अमित कुमार वर्मा, रापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, रेल भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जायेगा.
(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री हितेश चौधरी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, रेल भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4 ) श्री हितेश चौधरी, भापुसे , के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री हितेश चौधरी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के
पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री हितेश चौधरी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल , दिनांक 14 दिसम्बर 2022
क्र. एफ 1 (ए) 57-2015- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री तिलक सिंह, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, निमाड़ रेंज, खरगोन को दिनांक 14 से 28 दिसम्बर 2022 तक, पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.-
(2 ) श्री तिलक सिंह, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री चन्द्रशेखर सोलंकी, भापुसे , पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रामीण रेन्ज, इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री तिलक सिंह , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, निमाड़ रेंज, खरगोन के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री तिलक सिंह, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री तिलक सिंह , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री तिलक सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ 1 (ए) 158-1993- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, ( रा . औ. सु. बल ) , पु. मु. भोपाल को दिनांक 14 दिसम्बर 2022 से 2 जनवरी 2023 तक, बीस दिवस अर्जित अवकाश की स्वीकृति प्रदान करता है.
(2) श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री आशुतोष राय, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (पुलिस अग्निशमन सेवाऐं) पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ -साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, ( रा. औ. सु. बल ) , पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. अखेतो सेमा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
6858
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भोपाल , दिनांक 15 दिसम्बर 2022
क्र. एफ 1 ( ए) 165-1994- ब- 2-दो. राज्य शासन, श्री अनिल कुमार गुप्ता , भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, आरएण्डडी, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 5 से 15 दिसम्बर 2022 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 03-04 दिसम्बर 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ लक्ष्यद्वीप की भ्रमण यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा की अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है .-
स्वयं 1. श्री अनिल कुमार गुप्ता
पत्नी 2 . श्रीमती वैशाली गुप्ता
3. श्री वासु गुप्ता पुत्र
4. श्री देव गुप्ता पुत्र
(2) श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे की अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, पुलिस मैन्युवल, पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जायेगा.
( 3) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, आरएण्डडी, पुलिस मुख्यालय, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
संशोधित आदेश
भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2022
क्र. एफ 1 (ए) 243-1993 - ब- 2 - दो. राज्य शासन, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 13 अक्टूबर 2022 को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर डॉ. वरूण कपूर, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, आर.ए.पी.टी.सी. , इन्दौर को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम ब्लॉक वर्ष में दिनांक 21 नवम्बर से 6 दिसम्बर 2022 तक, सोलह दिवस अर्जित अवकाश एवं 19-20 नवम्बर 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत इंदिरा पाइंट (अंडमान- निकोबार द्वीप समूह हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है .-
[ भाग 1
स्वयं 1. डॉ. वरूण कपूर
पत्नी 2. श्रीमती सौम्या कपूर
पुत्र 3. श्री ईशान कपूर
पुत्र 4. श्री केशव कपूर
(2) आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.
संशोधित आदेश
क्र. एफ 1 ( ए) 192-1991- ब- 2- दो. राज्य शासन, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 26 अक्टूबर 2022 को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर श्री व्ही. के. माहेश्वरी , भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, एस. टी. एफ. , मध्यप्रदेश भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 9 से 16 दिसम्बर 2022 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश व 17- 18 दिसम्बर 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण अन्तर्गत उत्तर पूर्व राज्य ( अरूणाचल प्रदेश ) जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :-
1. श्री व्ही. के. माहेश्वरी स्वयं
2. श्रीमती प्रतिज्ञा माहेश्वरी
पत्नी
3. श्री वरूण माहेश्वरी
पुत्र
(2) आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत रहेंगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2022
क्र. एफ 3-3-2015- इकतालीस- 2.- राज्य शासन , एतदूद्वारा , मध्यप्रदेश में दूरसंचार सेवा / इंटरनेट सेवा / अवसंरचना प्रदाताओं द्वारा वायर लाइन या वायरलेस आधारित वाइस या डाटा पहुंच सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अधोसंरचना के विस्तार/स्थापना हेतु "Right ofWay के लिए अंडर ग्राउण्ड टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर (UTI) हेतु रुपये 1,000/ - ( एक हजार ) प्रति किलोमीटर की दर निर्धारित की जाती है . सेवा प्रदाता अंडर ग्राउण्ड टेलीकॉम इन्फ्रास्ट्रक्चर हेतु शासकीय सड़क/ भूमि आदि को पुनः यथास्थिति रूप में लाने हेतु आवश्यक मरम्मत/संधारण हेतु संबंधित निर्माण एजेंसी के प्रचलित SOR/ प्राकलन राशि वास्तविक व्यय राशि का भुगतान संबंधित विभाग को करेगा. इस हेतु RoW पोर्टल पर आवश्यक प्रावधान MPSEDC द्वारा किया जाये .
2. यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंजू पवन भदौरिया, उपसचिव.
6859
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर 2022
सूचना
क्र. यूडीएच - 3-0067-2022-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , वि.क.अ. सह- आयुक्त - सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 2906-टी सी- 85- गुना-उपां- नग्रानि-2022, भोपाल, दिनांक 13 जुलाई 2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित गुना विकास योजना 2035 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे निम्नानुसार हैं :-
अनुसूची
ग्राम
क्रमांक
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू- उपयोग विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग (5)
(4)
(3)
(2)
(1) 1
सर्वे क्रमांक 50
छावनी तहसील एवं जिला गुना
(6) आवासीय
सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक (ओल्ड बंगला)
2.5600 हेक्टेयर
में से 0.1200
हेक्टेयर
योग .
कुल रकबा 2.5600
हेक्टेयर में से
0.1200 हेक्टेयर
उपरोक्त उपांतरण गुना विकास योजना 2035 का एकीकृत भाग होगा.
सूचना
क्र. यूडीएच- 3-0129-2022 - अठारह - 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , ( संशोधित ) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012 ) की धारा 23 " क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , वि.क.अ. सह- आयुक्त- सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक 4168-टी सी- 124-इंदौर- उपां-नग्रानि-2022 , भोपाल, दिनांक10 अक्टूबर 2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित इंदौर विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौरे एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :-
अनुसूची
खसरा
ग्राम
क्रमांक
क्रमांक
(3)
उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू- उपयोग (6)
विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग (5)
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4)
(2)
(1)
1
ग्राम निपान्या
आवासीय एवं मार्ग आवासीय एवं मार्ग
मिश्रित एवं मार्ग मिश्रित एवं मार्ग
0.181 हेक्टेयर
0.198 हेक्टेयर
72/1/1/2 72/1/1/4 तहसील जूनी इन्दौर जिला इन्दौर
योग ..
कुल रकबा 0.379
हेक्टेयर
नोट-
1. प्रश्नाधीन भूमि के सम्मुख स्थित वर्तमान निपान्या मुख्य मार्ग की चौड़ाई 30.00 मीटर निर्दिष्ट है. अतः मार्ग मध्य हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा तथा प्रश्नाधीन भूमियों के मध्य अवस्थित मार्ग की चौड़ाई यथावत रखा जाना आवश्यक होगा .
6860
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
[ भाग 1
2. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी.
शर्तें-
1. उक्त मिश्रित भूमि उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों हेतु आवासीय , वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र में उल्लेखित समस्त गतिविधियाँ मान्य होंगी.
2. उक्त मिश्रित गतिविधियों हेतु नियमन, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 एवं इंदौर विकास योजना 2021 के प्रावधानुसार लागू होंगे.
3. उपरोक्त उपांतरण इंदौर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2022
क्र. एफ 13-30-2019-तेरहः यतः, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने अपने आदेश क्रमांक एफ-16-25-2019- ए- ग्यारह, दिनांक 28 जुलाई, 2021 के माध्यम से जिला धार में मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड की प्रस्तावित सीमेंट इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन की तारीख से विद्युत शुल्क से छूट को सम्मिलित करते हुए विभिन्न विशेष सुविधाएं प्रदान की हैं;
और, यतः, एम. पी. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 22 अप्रैल, 2022 के माध्यम से सूचित किया है , कि इकाई से वाणिज्यिक उत्पादन दिनांक 18 अप्रैल, 2018 से प्रारंभ हो गया है;
अतएव, मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 17 सन् 2012 ) की धारा 5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , जिला धार में मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड की सीमेंट इकाई को, वितरण अनुज्ञाप्तिधारी द्वारा नवीन विद्युत संयोजन को बेची या प्रदाय की गई विद्युत पर, दिनांक 18 अप्रैल, 2018 से दस वर्ष की कालावधि के लिए विद्युत शुल्क के संदाय से छूट प्रदान करती है .
यह अधिसूचना दिनांक 18 अप्रैल , 2018 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी तथा 10 वर्षों के लिए प्रवृत्त रहेगी.
No. F- 13-30-2019- XIII .-WHEREAS , Industrial Policy and Investment Promotion Department , vide its order No. F-16-25-2019 - A - XI , dated 28th July , 2021 has granted various special facilities including exemption from Electricity Duty from the date of commercial operation to proposed cement unit of M/ s Ultra Tech Cement Limited in District, Dhar;
AND WHEREAS , MP Industrial Development Corporation Limited , vide its letter dated 22nd April , 2022 has intimated thatcommercial production from the unit has been started on 18th April, 2018 ;
NOW, THEREFORE , in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam, 2012 (No. 17 of 2012) , the State Government , hereby , exempts cement unit of M/ s Ultra Tech Cement Limited in District Dhar from payment of Electricity Duty on the electricity sold or supplied by the Distribution Licensee to the new electricity connection for a period of ten years from 18th April, 2018 .
This notification shall be deemed to have come into force from 18th April , 2018 and shall remain in force for 10 years .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज अग्रवाल, विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी.
भाग 1 ]
6861
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 22 दिसम्बर 2022
क्र. 7547-977700-22- पचास-2.- किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2015 ( 2016 का सं. 02 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में, कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है , अर्थात्:-
क्र.
अनुसूची
जिले का नाम
किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय
(1)
(2)
1.
उज्जैन
2.
छतरपुर
प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(3)
(4)
उज्जैन
सुश्री पुजा वर्मा, JMFC
श्रीमती प्रियंका चौहान डावर, JMFC छतरपुर
No. 7547-977700-22 - L- 2.- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act , 2015 ( No. 02 of 2016 ) , the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified inthe column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act , namely :-
S.No.
SCHEDULE
Name of the
District
Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter (2)
(1)
1.
Ujjain
2.
Chhatarpur (3)
Name of the Principal Magistrate & Designation (4)
Ujjain
Sushri . Pooja Verma, JMFC
Smt . Priyanka Chouhan Dawar, JMFC Chhatarpur
क्र. 7549-980391-22- पचास-2.-किशोर न्याय ( बालकों की देख- रेख और संरक्षण ) अधिनियम, 2015 ( 2016 का सं. 02 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2 ) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में, कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए, कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है , अर्थात्:-
क्र.
अनुसूची
जिले का नाम
किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय
(1)
(2)
1.
सागर
प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(3)
(4)
सागर
श्रीमती उर्मिला खेडकर, JMFC
No. 7549-980391-22 - L- 2.- In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice ( Care & Protection of Children) Act , 2015 ( No. 02 of 2016) , the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. ( 4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3 ) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act , namely :-
S.No. Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter
(2)
SCHEDULE
Name of the Principal Magistrate & Designation (4)
Name of the
District
(3)
(1) 1.
Sagar
Smt. Urmila Khedkar , JMFC Sagar
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय कटेसारिया, उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
6862
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा , दिनांक 1 नवम्बर/दिसम्बर 2022
क्र. 8548 - भू- अर्जन-2022. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
(2 ) मध्यप्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए- 101-2016- एम.पी.एस. - 31-1361 भोपाल , दिनांक 18 अगस्त 2022 के द्वारा परियोजना की चतुर्थ पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.
(3 ) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है. इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे. " अतः अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और
भूमि का वर्णन
अर्जित की जाने वाली
नगर/ग्राम
जिला तहसील
प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
(4)
भू-अर्जन अधिकारी,
(2) चौरई ग्राम-बांकानागनपुर रकबा 0.090
(1) छिन्दवाड़ा
तहसील-चौरई
हेक्टेयर एवं
उपरोक्त भूमि जिला-छिन्दवाड़ा.
पर आने वाली
रा.नि.मं.-
परिसंपत्तियां.
(3) प.ह.नं.-43 ब. नं. - 195 चौरई .
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट नहर के अंतर्गत माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने संबंध में.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील- चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा (म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग , क्र. 1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर, उपसंभाग , क्र. 1 , तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीनलयीन समय पर किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीतला पटले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6863
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 15 दिसम्बर 2022
फा.क्रमांक 4911 /21 - ब(एक) / 2022, विद्युत् अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद् द्वारा , इस विभाग की अंधिसूचना एफ कमांक 17(ई)-83-03 इक्कीस- ब(एक) , दिनांक 16 सितम्बर , 2010 में जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 24 सितम्बर, 2010 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , सारणी में, अनुक्रमांक 75 , 76 तथा 76- क तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक' तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
सारणी
अनुक्रमांक सिविल जिले कानाम
विशेष न्यायालय का नाम
विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत क्षेत्र के अनुसार )
"75 रायसेन
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, रायसेन
सिविल जिला रायसेन के समस्त विद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक 76 एवं76 - क के विशेष न्यायालय की अधिकारिता को छोड़कर)
76 रायसेन
बेगमगंज का विद्युत क्षेत्र
76-क रायसेन
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, बेगमगंज अतिरिक्त रोशन न्यायाधीश, बरेली
तहसील बाड़ी, बरेली, उदयपुरा एवं देवरी का विद्युत क्षेत्र । " ।
No. 4911 /21 -B ( 1 ) /2022 , In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 153 of the Electricity Act, 2003 (No. 36 of 2003 ) , the State Government, with the Concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendments in thisdepartment's Notification F.No. 17 (E ) -83-03 - XXI - B ( One) , dated 16th September, 2010,, which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part- 1 dated 24th September , 2010, namely:-
AMENDMENT
In the said Notification, in the table, for serial numbers 75, 76 and 76 -A and entries, relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto, shall be substituted, namely: -
TABLE
S. No.
Name of Special Court
Name of Civil District
(1)
(2)
(3)
Territorial jurisdiction of the Special Court (According to Electricity Area ) (4)
"75. Raisen
Additional
Sessions Judge, Raisen
All Electricity Area of Civil District Raisen ( Excludingh the territorial jurisdiction given atscrial no . 76 and 76-A)
76. Raisen
Electricity area ofBegumganj
Additional Sessions Judge , Begumganj
76-A. Raisen
Electricity area of Tehsil Badi , Bareli , Udaipura and Deori . ".
Additional Sessions Judge , Bareli [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
6864
फा.क्रमांक 4912/ 21 - ब (एक) 2022, स्वापक औषधि और मनःप्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61 ) की धाराधारा 36 को उपधारा (1 ) द्वाराप्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से, एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा.क्रमांक 1-6-89-इक्कीस- ब (एक ), दिनांक 24 फरवरी , 2010 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 12 मार्च , 2010 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थातः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना की अनुसूची में,-
(एक) अनुक्रमांक 36 एवं 37 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां प्रतिस्थापित की जाएं, अर्थात :-
स्थानीय क्षेत्र / सत्र खंड
विशेष न्यायालय
अनुक्रमांक
3
2
1
"36.
विशेष न्यायालय, रतलाम
रतलाम सत्र खंड , अतिरिक्त विशेष न्यायालय , जावरा एवं अतिरिक्त विशेष न्यायालय , आलोट को दी गई अधिकारिता को छोड़कर ।
37.
अतिरिक्त विशेष न्यायालय , जावरा
पुलिस थाना जावरा शहर, औद्योगिक क्षेत्र जावरा, कालूखेड़ा, रिंगनौद , बड़ावदा तथा पिपलौदा के स्थानीय क्षेत्र के समक्ष प्रस्तुत मामले । "
(दो) अनुक्रमांक 37 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएं, अर्थातः-
"37-क
पुलिस थाना ताल , पुलिस थाना आलोट और पुलिस थाना बरखेड़ा के समक्ष प्रस्तुत मामले । "
अतिरिक्त विशेष न्यायालय, आलोट
यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथा विनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें ।
F -N0 . 4912 / XX1 - B ( 1 ) 2022, -In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of section 36 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (No.61 of 1985) , the State Government , with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh, hereby makes the following further amendments in this department's Notification No. F.1-6/ 89 - XX1 - B (1 ) dated 24th February, 2010 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - 1 dated the 12th March , 2010 namely: - 6865
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
AMENDMENT
In the said notification, in the Schedule, -
(i) For serial numbers 36 and 37 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto , shall be substituted , namely:-
Local area / Session Divisions Special Court
3
2
S.No. 1
"36 .
Special Court , Ratlam
Ratlam Sessions Division excluding jurisdiction given to the Additional Special Court , Jaora and Additional Special Court , Alote .
37. Additional Special Court , Jaora Cases produced before Local Area ofPolice Station Jaora City, Industrial Area Jaora, Kalukheda, Ringnod, Badawada and Piploda.
(ii) After serial numbers 37 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely: -
37-A Additional Special Court , Alote Cases produced before Police Station Tal , Police Station, Alote and Police Station Barkheda .
This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court .
1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 दिसम्बर 2022
6866
[ भाग 1
फा. क्रमांक 4779/2022 / इक्कीस- ब (एक) / 2022 , विशिष्ट अनुतोष अधिनियम, 1963 (1963 का 47) की धारा 20 (ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17 (ई) 2-2019- इक्कीस - ब (एक) / 103-2019 , दिनांक 30 -01-2019 को अतिष्ठित करते हुए , राज्य शासन , उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से, एतद्वारा , नीचे अनुसूची के कॉलम (2 ) में विनिर्दिष्ट न्यायालयों को उसके कॉलम (3 ) में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट क्षेत्रों के संबंध में, अधोसंरचना परियोजनाओं से संबंधित संविदाओं के बारे में क्षेत्राधिकार का प्रयोग तथा दावों का विचारण करने के लिए उक्त अनुसूची के कॉलम (4 ) में विनिर्दिष्ट विशेष न्यायालयों के रूप में पदाभिहित करता है, अर्थात्:-
अभिहित न्यायालय अनु. क्र.
(2)
(1)
1.
अनुसूची
क्षेत्र
विशेष न्यायालय
(3)
(4)
सिविल जिला अलीराजपुर की
स्थानीय सीमाएं
प्रधान जिला न्यायाधीश,
अलीराजपुर
2.
विशेष न्यायालय अलीराजपुर
सिविल जिला अनूपपुर की स्थानीय
सीमाएं
प्रधान जिला न्यायाधीश, अनूपपुर 3.
विशेष न्यायालय अनूपपुर
विशेष न्यायालय अशोकनगर
सिविल जिला अशोकनगर की
स्थानीय सीमाएं
प्रधान जिला न्यायाधीश, अशोकनगर
4.
विशेष न्यायालय बालाघाट
सिविल जिला बालाघाट की
स्थानीय सीमाएं
प्रधान जिला न्यायाधीश, बालाघाट
5.
विशेष न्यायालय बड़वानी
सिविल जिला बड़वानी की स्थानीय
सीमाएं
प्रधान जिला न्यायाधीश, बड़वानी
6.
सिविल जिला बैतूल की स्थानीय
सीमाएं
प्रधान जिला न्यायाधीश , बैतूल
7.
विशेष न्यायालय बैतूल
विशेष न्यायालय भिण्ड
सिविल जिला भिण्ड की स्थानीय
सीमाएं
प्रधान जिला न्यायाधीश, भिण्ड
8.
सिविल जिला छतरपुर की स्थानीय
सीमाएं
प्रधान जिला न्यायाधीश, छतरपुर
9.
विशेष न्यायालय छतरपुर
विशेष न्यायालय भोपाल
सिविल जिला भोपाल की स्थानीय
सीमाएं
प्रधान जिला न्यायाधीश, भोपाल
विशेष न्यायालय बुरहानपुर
सिविल जिला बुरहानपुर की
स्थानीय सीमाएं
10. प्रधान जिला न्यायाधीश, बुरहानपुर 6867
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
:
11.
विशेष न्यायालय छिंदवाड़ा
सिविल जिला छिंदवाड़ा की
स्थानीय सीमाएं
प्रधान जिला न्यायाधीश , छिंदवाड़ा
12.
विशेष न्यायालय दमोह
सिविल, जिला दमोह की स्थानीय
सीमाएं
प्रधान जिला न्यायाधीश, दमोह
13.
विशेष न्यायालय दतिया
सिविल जिला दतिया की स्थानीय
सीमाएं
प्रधान जिला न्यायाधीश, दतिया
14.
विशेष न्यायालय देवास
सिविल जिला देवास की स्थानीय
सीमाएं
प्रधान जिला न्यायाधीश, देवास
15.
विशेष न्यायालय धार
सिविल जिला धार की स्थानीय
सीमाएं
प्रधान जिला न्यायाधीश, धार
16.
विशेष न्यायालय डिण्डोरी
सिविल जिला डिण्डोरी की
स्थानीय सीमाएं
प्रधान जिला न्यायाधीश , डिण्डोरी
17.
विशेष न्यायालय गुना
सिविल जिला गुना की स्थानीय
सीमाएं
प्रधान जिला न्यायाधीश, गुना
18.
विशेष न्यायालय ग्वालियर
सिविल जिला ग्वालियर की
स्थानीय सीमाएं
प्रधान जिला न्यायाधीश, ग्वालियर
19.
विशेष न्यायालय हरदा
सिविल जिला हरदा की स्थानीय
सीमाएं
प्रधान जिला न्यायाधीश, हरदा
20.
सिविल जिला झाबुआ की स्थानीय
सीमाएं
प्रधान जिला न्यायाधीश , झाबुआ
21.
विशेष न्यायालय झाबुआ
विशेष न्यायालय कटनी
सिविल जिला कटनी की स्थानीय
सीमाएं
प्रधान जिला
न्यायाधीश, कटनी
22. प्रधान जिला सिविल जिला मण्डला की स्थानीय विशेष न्यायालय
न्यायाधीश, मण्डला सीमाएं मण्डला
23. प्रधान जिला सिविल जिला मंदसौर की स्थानीय विशेष न्यायालय
न्यायाधीश, मंदसौर सीमाएं मंदसौर
24. विशेष न्यायालय
इंदौर
सिविल जिला इंदौर की स्थानीय
सीमाएं
प्रधान जिला न्यायाधीश, इंदौर
25.
सिविल जिला जबलपुर की
स्थानीय सीमाएं
प्रधान जिला न्यायाधीश, जबलपुर
26.
विशेष न्यायालय जबलपुर
विशेष न्यायालय मुरैना
सिविल जिला मुरैना की स्थानीय
सीमाएं
प्रधान जिला न्यायाधीश, मुरैना
27.
विशेष न्यायालय नर्मदापुरम
सिविल जिला नर्मदापुरम की
स्थानीय सीमाएं
प्रधान जिला न्यायाधीश, नर्मदापुरम
28 .
विशेष न्यायालय नरसिंहपुर
सिविल जिला नरसिंहपुर की
स्थानीय सीमाएं
प्रधान जिला न्यायाधीश, नरसिंहपुर
29.
विशेष न्यायालय नीमच
सिविल जिला नीमच की स्थानीय
सीमाएं
प्रधान जिला न्यायाधीश, नीमच
30. प्रधान जिला सिविल जिला खण्डवा की स्थानीय विशेष न्यायालय
न्यायाधीश, खण्डवा सीमाएं खण्डवा
31. विशेष न्यायालय
पंन्ना
सिविल जिला पन्ना की स्थानीय
सीमाएं
प्रधान जिला न्यायाधीश, पन्ना मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
6868
32.
[ भाग 1
सिविल जिला राजगढ़ की स्थानीय
सीमाएं
प्रधान जिला न्यायाधीश , राजगढ़
33.
विशेष न्यायालय राजगढ़
विशेष न्यायालय रतलाम
सिविल जिला रतलाम की स्थानीय
सीमाएं
प्रधान जिला न्यायाधीश, रतलाम
34.
विशेष न्यायालय रीवा
सिविल जिला रीवा की स्थानीय
सीमाएं
प्रधान जिला न्यायाधीश, रीवा
35.
विशेष न्यायालय सागर
सिविल जिला सागर की स्थानीय
सीमाएं
प्रधान जिला न्यायाधीश, सागर
36.
विशेष न्यायालय सीहोर
सिविल जिला सीहोर की स्थानीय
सीमाएं
प्रधान जिला न्यायाधीश, सीहोर
37.
विशेष न्यायालय रायसेन
सिविल जिला रायसेन की स्थानीय
सीमाएं
प्रधान जिला न्यायाधीश , रायसेन
38.
विशेष न्यायालय सिवनी
सिविल जिला सिवनी की स्थानीय
सीमाएं
प्रधान जिला न्यायाधीश , सिवनी
39.
विशेष न्यायालय शहडोल
सिविल जिला शहडोल की स्थानीय सीमाएं
प्रधान जिला न्यायाधीश , शहडोल
40.
सिविल जिला शाजापुर की
स्थानीय सीमाएं
प्रधान जिला न्यायाधीश, शाजापुर
41.
विशेष न्यायालय शाजापुर
सिविल जिला श्योपुर की स्थानीय
सीमाएं
प्रधान जिला न्यायाधीश, श्योपुर
42.
विशेष न्यायालय श्योपुर
विशेष न्यायालय शिवपुरी
सिविल जिला शिवपुरी की स्थानीय सीमाएं .
प्रधान जिला न्यायाधीश, शिवपुरी
43.
विशेष न्यायालय सतना
सिविल जिला सतना की स्थानीय
सीमाएं
प्रधान जिला न्यायाधीश, सतना
44.
विशेष न्यायालय सीधी
सिविल जिला सीधी की स्थानीय
सीमाएं
प्रधान जिला न्यायाधीश, सीधी
45.
विशेष न्यायालय सिंगरौली
सिविल जिला सिंगरौली की
स्थानीय सीमाएं
न्यायाधीश, सिंगरौली प्रधान जिला
46.
विशेष न्यायालय टीकमगढ़
सिविल जिला टीकमगढ़ की
स्थानीय सीमाएं
न्यायाधीश, टीकमगढ़ प्रधान जिला
47. प्रधान जिला सिविल जिला उज्जैन की स्थानीय विशेष न्यायालय
न्यायाधीश , उज्जैन सीमाएं उज्जैन
48. प्रधान जिला सिविल जिला उमरिया की स्थानीय विशेष न्यायालय
न्यायाधीश, उमरिया सीमाएं उमरिया
49. प्रधान जिला सिविल जिला विदिशा की स्थानीय विशेष न्यायालय
न्यायाधीश , विदिशा सीमाएं विदिशा
50. विशेष न्यायालय
मण्डलेश्वर
सिविल जिला मण्डलेश्वर की
स्थानीय सीमाएं
प्रधान जिला न्यायाधीश, मण्डलेश्वर 6869
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
F.No 4779 / 2022 / 21 - B ( 1 ) / 2022- In exercise of the powers conferred by section 20B of Specific Relief Act , 1963 (No. 47 of 1963) and in supersession of this department's Notification No.17 ( E) 02-2019 - XXI - B (one ) 103-2019 dated 30.01.2019 , the State Government , in consultation with the Chief Justice of High Court of Madhya Pradesh , hereby , designate the Courts specified in column (4) of the Schedule to exercise jurisdiction and try suits in respect of contracts relating to infrastructure projects.
SCHEDULE
Designated Court Sr. No.
(2)
(1)
1.
Special Court Area
(4)
(3)
Court
Special Alirajpur
Local limits of Civil District Alirajpur
Principal District Judge , Alirajpur
2.
Special Court Anuppur
Local limits of Civil District Anuppur
Principal District Judge , Anuppur
3.
Court
Special Ashoknagar
Local limits of Civil District Ashoknagar
Principal District Judge , Ashoknagar
4.
Special Court Balaghat
Local limits of Civil District Balaghat
Principal District Judge , Balaghat
5.
Special Court Barwani
Local limits of Civil District Barwani
Principal District Judge , Barwani
6.
Special Court Betul
Local limits of Civil District Betul
Principal District Judge , Betul
7.
Special Bhind Court
Local limits of Civil District Bhind
Principal District Judge , Bhind
8.
Court
Special Chhatarpur
Local limits of Civil District Chhatarpur
Principal District Judge, Chhatarpur
9.
Special Bhopal Court
Local limits of Civil District Bhopal
Principal District Judge, Bhopal मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
6870
10.
[ भाग 1
Court
Local limits of Civil District Burhanpur
Principal District Judge, Burhanpur
11.
Special Burhanpur
Local limits of Civil District Chhindwara
Principal District Judge , Chhindwara
12.
Special Court Chhindwara
Court Special Damoh
Local limits of Civil District Damoh
Principal District Judge , Damoh
13.
Special Datia Court
Local limits of Civil District Datia
Principal District Judge , Datia
14.
Special Dewas Court
Local limits of Civil District Dewas
Principal District Judge, Dewas
15.
Dhar Special Court
District Dhar Local limits of Civil
Principal District Judge , Dhar
16.
Special Dindori Court
Local limits of Civil District Dindori
Principal District Judge , Dindori
17.
Special Guna Court
Local limits of Civil District Guna
Principal District Judge, Guna
18.
Special Court Gwalior
Local limits of Civil District Gwalior
Principal District Judge , Gwalior
19.
Local limits of Civil District Harda
Principal District Judge , Harda
20.
Special Harda Court
Local limits of Civil District Jhabua
Principal District Judge , Jhabua
21.
Special Jhabua Court
Local limits of Civil District Katni
Principal District Judge, Katni
22.
Special Katni Court
Special Mandla Court
Local limits of Civil District Mandla
Principal District Judge , Mandla
23.
Special Mandsaur Court
Local limits of Civil District Mandsaur
Principal District Judge, Mandsaur
24.
Special Indore Court
Local limits of Civil District Indore
Principal District Judge, Indore
25.
Local limits of Civil District Jabalpur
Principal District Judge , Jabalpur
26.
Special Court Jabalpur
Court Morena Special
Local limits of Civil District Morena
Principal District Judge , Morena 6871
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
27. Principal District Judge , Narmadapuram
Special Court Narmadapuram
Local limits of Civil District Narmadapuram
28.
Special Narsinghpur Court
Local limits of Civil District Narsinghpur
Principal District Judge , Narsinghpur
Special Court Neemuch
Local limits of Civil District Neemuch
29. Principal District Judge , Neemuch
30.
Court Khandwa Special
Local limits of Civil District Khandwa
Principal District Judge , Khandwa
31.
Court Special Panna
Local limits of Civil District Panna
Principal District Judge , Panna
32. Principal District Judge , Rajgarh (Biaora)
Special Court Rajgarh (Biaora)
Local limits of Civil District (Biaora) Rajgarh
33.
Court Special Ratlam
Local limits of Civil District Ratlam
Principal District Judge , Ratlam
34.
Special Court Rewa
Local limits of Civil District Rewa
Principal District Judge , Rewa
35.
Special Court Sagar
Local limits of Civil District Sagar
Principal District Judge , Sagar
36.
Special Sehore Court
Local limits of Civil District Sehore
Principal District Judge , Sehore
37.
Special Raisen Court
Local limits of Civil District Raisen
Principal District Judge , Raisen
38.
Special Seoni Court
Local limits of Civil District Seoni
Principal District Judge, Seoni
39.
Court Shahdol Special
Local limits of Civil District Shahdol
Principal District Judge , Shahdol
40.
Court Special Shajapur
Local limits of Civil District Shajapur
Principal District Judge , Shajapur
41.
Special Court Sheopur
Local limits of Civil District Sheopur
Principal District Judge, Sheopur
42.
Court Shivpuri Special
Local limits of Civil District Shivpuri
Principal District Judge , Shivpuri [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
6872
43.
Special Satna Court
Local limits of Civil District Satna
Principal District Judge , Satna
44.
Sidhi Principal District Judge , Sidhi Special Court
Local limits of Civil District Sidhi
45.
Local limits of Civil District Singrauli
Principal District Judge , Singrauli
46.
Special Singrauli Court
Special Tikamgarh Court
Local limits of Civil District Tikamgarh
Principal District Judge , Tikamgarh
47.
Special Ujjain Court
Local limits of Civil District Ujjain
Principal District Judge , Ujjain
48.
Special Court Umaria
Local limits of Civil District Umaria
Principal District Judge , Umaria
Special Court Vidisha
Local limits of Civil District Vidisha
49. Principal District Judge , Vidisha
50. Principal District Judge , W.N. Mandleshwar Special Court
Local limits of Civil District Mandleshwar W.N.
W.N. Mandleshwar 6873
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
फा.क्रमांक 4777 / 21 - ब (एक) / 2022, राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उप- धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक ब (1 ) 3476-2013, दिनांक 11 सितम्बर, 2013 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग - एक में दिनांक 20 सितम्बर , 2013 को प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है , अर्थात्ः-
संशोधन
31 तथा उससे संबंधित उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 6 तथा प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थातः-
सारणी
विशेष न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम
जिलेकानाम
क्रमांक
(3)
(2)
(1)
छतरपुर
"6
डॉ. वैभव विकास शर्मा, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, छतरपुर,
सागर
31
श्री अब्दुल्लाह अहमद , आठवे जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , सागर । " ।
2. यह संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होगा जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें ।
F-No . 7 /2022 , -In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008) , the state Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh, hereby, makes the following further amendments in this department's notification F -No . B ( 1 )3476-2013 , dated 11th September, 2013 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , dated 20th September, 2013 , Namely: -
AMENDMENT
Inthe said notification , in the table , for serial number 6 and 31 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely: -
TABLE
Name and Designation of Special Judge
S.No. Name of District
(3)
(2)
(1)
Chhatarpur
"6 .
Dr. Vaibhav Vikas Sharma, IInd District and Additional Sessions Judge , Chhatarpur
Sagar
31 .
Shri Abdullah Ahmad, VIII District and Additional Sessions Judge, Sagar." .
2. This amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी.के.द्विवेदी, प्रमुख सचिव .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
[ भाग 1 6874
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 14 दिसम्बर 2022
क्रमांक एफ.3-3/ 2015/41-2:: राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश में दूरसंचार सेवा प्रदाता/ इंटरनेट सेवा प्रदाता/ अवसंरचना प्रदाय कंपनियों द्वारा वायर लाइन या वायरलेस आधारित वाइस या डाटा पहुंच सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अवसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने हेतु दिशा- निर्देश 2019 की कंडिका 11 (अ) (2) के पश्चात (3 ) निम्नानुसार जोड़ा जाता है: -
(3) कंडिका 11 (अ) (1 )(ⅰ) में वर्णित शासकीय /शासकीय प्राधिकरण/ स्थानीय निकाय की भूमि/भवन पर अवसंरचना. स्थापित करने हेतु प्राप्त आवेदनों के निराकरण के लिए प्रक्रिया: -
(i ) शासकीय /शासकीय प्राधिकरण/स्थानीय निकाय की भूमि/ भवन अवसंरचना स्थापित करने हेतु अनुज्ञप्ति शुल्क की राशि जमा करने के लिए म.प्र . राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम द्वारा बैंक चयनित कर उसमें पृथक बैंक खाता खोलकर बैंक को Onboard किया जायेगा। आवेदक द्वारा अनुज्ञप्ति शुल्क रुपये 10,000/- Online जमा की जायेगी।
(ii) अनुज्ञप्ति प्राधिकारी द्वारा 60 दिवस की समय- सीमा में संबंधित विभाग से अपेक्षित सहमति/अनापत्ति प्राप्त नहीं होने की स्थिति में पोर्टल के माध्यम से डीम्ड ( Deemed ) अनुज्ञप्ति Online जारी की जायेगी ।
6875
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
(iii)संबंधित विभाग से सहमति प्राप्त होने की स्थिति में बैंक द्वारा MPSEDC के निर्देशानुसार इस शुल्क की राशि को सेवाप्रदाता/ विभाग/ प्राधिकरण/ स्थानीय निकाय/ निगम/ मण्डल के खाते में अंतरित किया जायेगा । संबंधित शासकीय विभाग से असहमति प्राप्त होने की स्थिति में MPSEDC द्वारा उल्लेखित अनुज्ञप्ति शुल्क राशि सेवाप्रदाता को वापस लौटा दी जायेगी ।
2/ यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा।
क्रमांक एफ.3-3/2015/41-2:: राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश में
दूरसंचार सेवा/ इंटरनेट सेवा/ अवसंरचना प्रदाताओं द्वारा वायर लाइन या वायरलेस आधारित वाइस या डाटा पहुंच सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अधोसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने हेतु नीति तथा दिशा- निर्देश 2019 में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है: -
1- मध्यप्रदेश में दूरसंचार सेवा / इंटरनेट सेवा/ अवसंरचना प्रदाताओं द्वारा वायर लाइन एवं वायरलेस आधारित वाइस एवं डाटा पहुँच सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अवंसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने हेतु नीति तथा दिशा-निर्देश- 2019 में स्थापित कंडिका 13 ( ख ) को विलोपित करते हुए उक्त कंडिका के स्थान पर निम्न कंडिका प्रतिस्थापित की जाती है: -
13(ख ) राज्य सरकार के विभाग अथवा उपक्रम। प्राधिकरण/ निगम/आयोग आदि की संबंधित भूमि/ भवन पर ( Over ground ) स्थापित की जाने वाली दूरसंचार अवसंरचनाओं की अनुज्ञप्ति के लिए अनुज्ञप्ति शुल्क राशि रूपये 10,000 /- ( दस हजार ) देय होंगी।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
6876
2/ मध्यप्रदेश में दूरसंचार सेवा/इंटरनेट सेवा/ अवसंरचना प्रदाताओं द्वारा वायर लाइन एवं वायरलेस आधारित वाइस एवं डाटा पहुँच सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए अधोसंरचना की स्थापना को सुगम बनाने हेतु नीति तथा दिशा- निर्देश-2019 की कंडिका -13 में निम्नानुसार उप कंडिका जोड़ी जाती है: -
1- नीति की कंडिका 13- अनुज्ञप्ति शुल्क में ( ख ) के पश्चात (ग ) निम्नानुसार जोड़ा जाता है : -
(ग) भारत सरकार के संचार मंत्रालय द्वारा सार्वभौमिक सेवा दायित्व ( USO ) के अंतर्गत शामिल गांवों में दूरसंचार अवसंरचना स्थापित किये जाने हेतु ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2100 वर्गफुट तक भूमि हेतु बीएसएनएल द्वारा अनुज्ञप्ति शुल्क देय नहीं होगा 2- दिशा- निर्देश की कंडिका 13- अनुज्ञप्ति शुल्क - में (ज) के पश्चात (झ) निम्नानुसार जोड़ा जाता है : -
(झ) भारत सरकार के संचार मंत्रालय द्वारा सार्वभौमिक सेवा दायित्व ( USO) के अंतर्गत शामिल गांवों में दूरसंचार अवसंरचना स्थापित किये जाने हेतु ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2100 वर्गफुट तक भूमि हेतु बीएसएनएल द्वारा अनुज्ञप्ति शुल्क देय नहीं होगा ।
3/ यह आदेश जारी होने के दिनांक से प्रभावशील होगा ।
6877
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
क्रमांक एफं,15-01 /2022/41-2-: राज्य शासनः एतद् द्वारा विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत "राज्य कम्प्यूटर सिक्युरिटी इंसीडेंट रिस्पॉसः टीम (State Computer Security Incident Response Team ) " (SCSIRT) का गठन किया जाता है। 'राज्य कम्प्यूटर सिक्युरिटी इंसीडेंट रिस्पॉस टीम ( SCSIRT ) राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहलुओं, संवेदनशील/ विशेष आकस्मिक परिस्थितियों में संबंधित विषयों के लिए निर्णय लेने हेतु सशक्त एवं केन्द्रीकृत स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य करेगी तथा निम्न विषयों पर यथोचित निर्णय लेने हेतु सक्षम होगीः-
i . Major Cyber Attack जैसी Critical Condition में " भारतीय कम्प्यूटर एमरजेन्सी रिस्पॉन्स टीम ( Indian Computer Emergency Response Team CERT -In ) " भारत सरकार द्वारा प्राप्त निर्देशों पर क्रियान्वयन करना ।
ii . ऐसी कोई Cyber Crisis/ Attack की घटनाएं जो SCSIRT के संज्ञान में आए अथवा राज्य की किसी , Critical application , IT Infra पर Cyber Attack जैसी Emergency एवं राज्य सरकार देवारा समय - समय पर किसी IT ' Protected System जो राज्य के लिए अति आवश्यक घोषित/ निर्धारित किया जाये उन मामलों में यथोचित निर्णय लेना ।
iii . राज्य कम्प्यूटर सिक्युरिटी इंसीडेंट रिस्पॉस टीम (SCSIRT) द्वारा उपरोक्त के संबंध में लिये गये निर्णय से राज्य शासन को एक कार्य दिवस के अन्दर अवगत करायेगा।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
6878
[ भाग 1
2/ राज्य शासन द्वारा राज्य कम्प्यूटर सिक्युरिटी इंसीडेंट रिस्पॉस टीम (SCSIRT) के लिए संलग्न परिशिष्ट-1 अनुसार पद के सृजन की स्वीकृति प्रदान की जाती है ।
3/ राज्य कम्प्यूटर सिक्युरिटी इंसीडेंट रिस्पॉस: टीम (SCSIRT) के कार्य एवं उत्तरदायित्व संलग्न परिशिष्ट -2 अनुसार होंगे ।
4/ राज्य कम्प्यूटर सिक्युरिटी इंसीडेंट रिस्पॉस टीम (SCSIRT ) के संचालक का चयन, अर्हताओं एवं सेवा शर्तों के निर्धारण के लिए राज्य शासन द्वारा मुख्य सचिव की अध्यक्षता में निम्नांकित सदस्यों की एक चयन समिति गठित की जाती है:-
सदस्य
1) अपर मुख्य सचिव/ प्रमुख सचिव, वित्त विभाग
सदस्य/समन्वयक
2) प्रमुख सचिव/ सचिव , विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग
सदस्य
3) प्रबंध संचालक, म.प्र. राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम
सदस्य
4) महानिदेशक/अतिरिक्त महानिदेशक, राज्य सायबर सैल
सदस्य
5) राज्य सूचना अधिकारी, एनआईसी
सदस्य
6) CERT-In के प्रतिनिधि
चयन समिति द्वारा राज्य कम्प्यूटर सिक्युरिटी इंसीडेंट रिस्पॉस टीम के संचालक के चयन उपरान्त नियुक्ति आदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी किया जायेगा।
5 / राज्य कम्प्यूटर सिक्युरिटी इंसीडेंट रिस्पॉस टीम के संयुक्त संचालक का चयन गृह विभाग द्वारा किया जायेगा तथा नियुक्ति का आदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा जारी किया जायेगा ।
6/ संचालक तथा संयुक्त संचालक के प्रतिनियुक्तिं से भरे जाने वाले पदों को छोडकर शेष 19 आउटसोर्स' पदों के लिए चयन की प्रक्रिया, शर्तों, अर्हताओं आदि का निर्धारण विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से किया जायेगा। तदोपरान्त इन पदों पर नियुक्ति संबंधी कार्यवाही मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रानिक्स विकास निगम द्वारा की जायेगी ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अंजू पवन भदौरिया, उपसचिव.
6879
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
परिशिष्ट-1
राज्य कम्प्यूटर सिक्युरिटी इंसीडेंट रिस्पॉस टीम (SCSIRT ) के लिए स्वीकृत पदों का विवरण : -
A1 प्रशासकीय पद / पंदनाम पदों की पदों का अनुमानित व्यय प्रति वर्ष मानव
संख्या प्रकार प्रति वर्ष प्रति • संसाधन के लिए
मानव संसाधन संभावित लागत
(लाख रुपये में) (लाख रुपये में)
-संचालक ( Level -16) 1 प्रतिनियुक्ति 25.40 25.40
1 प्रतिनियुक्ति. 21.30 21.30
संयुक्त संचालक ( Level - 14)
लेखापाल 1 आउटसोर्स 1.48 1.48
संचार सलाहकार 1 आउटसोर्स 6.00 6.00
विधि सलाहकार 1 आउटसोर्स 9.00 9.00
कार्यालय, संहायक 2 आउटसोर्स 1.32 2.65
2 आउटसोर्स 1.06 2.11
भृत्य
1 आउटसोर्स 3.00 3.00
प्रोजेक्ट एक्ज़ीक्यूटिव
2 आउटसोर्स 1.80 3.60
परियोजना सहायक
12 74.54
A1- कुल
तकनीकी पद/पदनाम
1 संविदा/ 36.00 36.00
प्रचालन प्रमुख (आपरेशन्स हेड )
आउटसोर्स
राज्य समन्वयक 1 संविदा / 30.00 30.00
आउटसोर्स
संचालन दल
टेक्नीकल लीड - साइबर सिक्युरिटी 1 आउटसोर्स 17.00 17.00
"सी.एस.आई.आर.टी. " सेवाएं प्रदान 1. 17.00 17.00
करने वाले तकनीकी सीनियर
सिक्यूरिटी इंसिडेंट रिस्पान्डर आउटसोर्स
सिक्युरिटी इंसिडेंट रिस्पान्डर 4 ऑउटसोर्स 6.00 24.00
आई टी सिक्युरिटी एनालिष्ट 1 आउटसोर्स 17.00 17.00
A2-कुल 9 141.00
कुल- मानव संसाधन (A1 +A2 ) 21 215.54
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
6880
[ भाग 1
परिशिष्ट-2
विषयः -राज्य कम्प्यूटर सिक्युरिटी इंसीडेंट रिस्पॉस टीम (SCSIRT ) के कार्य एवं उत्तरदायित्व।
राज्य शासन द्वारा गठित राज्य कम्प्यूटर सिक्युरिटी इंसीडेंट रिस्पॉस टीम (SCSIRT ) के कार्य एवं उत्तरदायित्व निम्नानुसार होंगे: -
1. राज्य के भीतर आईटी सुरक्षा पहलुओं/विषयों के लिए केंद्रीयकृत रूप से समन्वय करना ।
2. राज्य में साइबर सुरक्षा की घटनाओं, शंकाओं पर प्रतिक्रिया और रोकथाम के लिए केन्द्र बिंदु और राज्य की जिम्मेदार एजेंसी के रूप में कार्य करना।
3. राज्य आईटी अधोसंरचना पर विशेष ध्यान देने के साथ आगामी साइबर खतरों का समन्वय , सांझा , संग्रह, विश्लेषण और पूर्वानुमान।
4. CERT - In " के परामर्श से मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) , सुरक्षा नीतियां, घटना प्रतिक्रिया गतिविधियों के लिए संर्वोत्तम प्रबंध प्रणाली विकसित करना ।
5. "CERT - In " से प्राप्त दिशा- निर्देश अनुसारं सांइबर सुरक्षा के संबंध में समय-समय पर आवश्यक दिशा-निर्देश , परामर्शी निर्देश जारी करना।
6. CERT -In " के मार्गदर्शन में राज्य के आईटी बुनियादी ढांचे के लिए साइबर संकट प्रबंधन योजना (सी.सी.एम.पी-Cyber Crisis Management Plan ) लागू करना।
7. "साइबर घटना की जानकारी प्राप्त होने पर संबंधित घटना के तथ्य एवं अन्य विवरण " CERT- In " और संबंधित प्राधिकारी/ नियामकों के साथ साझा करना ।
8. राष्ट्रीय/ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सांयबर से संबंधित घटित घटनाओं के संबंध में आवश्यक अनुसंधान एवं समस्याओं के निराकरण के प्रयास करना तथा इस प्रकार के घटनाओं के लिए विभिन्न संस्थाओं से 1412 समन्वय स्थापित करते हुये "CERT- In " के मार्गदर्शन में कार्य करना ।
ملا:
6881
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
9. आईटी सुरक्षा संबंधी प्रकरणों के समुचित प्रबंधन प्रणाली को विकसित करने के लिए विभागीय/ जिला स्तरीय व्यवस्था (System ) के लिए सुझाव , परामर्श देना।
10. साइबर सुरक्षा के प्रति जागरूकता बढ़ाने ऐवं साइबर ऑडिट , मूल्यांकन आदि के दृष्टिकोण में सुधार कार्य करना।
11. अनुसंधान संस्थान के सहयोग से साइबर सुरक्षा से संबंधित प्रासंगिक विषय (डोमेन) में अनुसंधान और विकास संबंधी गतिविधियों को बढ़ावा देना।
12. CERT - In " और " National Critical Information Infrastructure Protection Centre ( NCIIPC) " आदि प्राधिकारी संस्थाओं द्वारा समय - समय पर जारी किए गये परामर्शी निर्देशों के अनुसार साइबर सुरक्षा संबंधी कार्यों का निष्पादन।
13. " CSIRT से संबंधित समस्त डेटा भारतीय क्षेत्राधिकार में सुरक्षित संधारित करना ।
14. SCSIRT द्वारा राज्य में सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा पहलुओं , संवेदनशील/ विशेष आकस्मिक परिस्थितियों में संबंधित विषयों के लिए निर्णय लेने हेतु सशक्त एवं केन्द्रीकृत स्वायत्त संगठन के रूप में कार्य करेगा तथा निम्न विषयों पर यथोचित् मिर्णय लेने हेतु सक्षम होगा: -
i , Major Cyber Attack जैसी Critical Condition में भारत सरकार CERT -In द्वारा प्राप्त निर्देशों पर क्रियान्वयन कर सकेगा।
ii . ऐसी कोई Cyber Crisis / Attack की घटनाएं जो SCSIRT के संज्ञान में आए अथवा राज्य की किसी , Critical application , Infra पर Cyber Attack जैसी Emergency एवं राज्य सरकार द्वारा समय- समय पर किसी IT Protected System
い
जो राज्य के लिए अति आवश्यक घोषित/ निर्धारित किया जाये उन मामलों में यथोचित, निर्णय ले सकेगा।
SCSIRT द्वारा उपरोक्त के संबंध में लिये गये निर्णय से राज्य शासन को एक कार्य दिवस के अन्दर अवगत करायेगा।
6882
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
[ भाग 1
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 14 दिसम्बर 2022
क्रमांक एफे 23-04/ 2021 / 18-6: - राज्य शासन एतद द्वारा निर्णय लिया गया है कि,
1 विभागीय संक्षेपिका दिनांक 07.11.2022 के साथ परिशिष्ट-1 पर संलग्न " मध्य प्रदेश आवास पुनर्विकास ( Redevelopment ) नीति, 2022" का अनुमोदन किया जावे ।
2. उक्त नीति की कण्डिका क्रमांक 8.6 में वर्णित पुनर्विकास परियोजनाओं की व्यवहार्यता में सुधार किये जाने वाले उपायों के क्रियान्वयन हेतु संबंधित प्रशासकीय विभाग राजस्व, नगरीय विकास एवं आवास तथा वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा अपने प्रचलित नियमों/प्रावधानों में संशोधन हेतु आवश्यक कार्यवाही की जावें ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
6883
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश आवास पुनर्विकास नीति-2022
ध्य प्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
[ भाग 1 6884
विषयवस्तु ( CONTENTS )
1. भूमिका 2. उद्देश्य 3. परिभाषाएं 4. पुनर्विकास परियोजना हेतु योग्यता 5. पुनर्विकास मॉडल 6. प्रक्रिया 7. क्रियान्वयन 8. सामान्य प्रावधान 9. नियोजन मानदण्ड तथा रूपांकन विमर्श 10. लाभार्थी/ हितग्राही तथा आवंटन 11. रहवासी कल्याण संघ की भूमिका 12. अन्य दिशा-निर्देश 13. संस्थागत ढांचा
6885
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
1. भूमिका ( Introduction)
आवास , नागरिकों के कल्याण हेतु मूलभूत आवश्यकता है । आवासीय व्यवस्था में सुधार का परिणाम समग्र रूप से पारिवारिक विकास के रूप में प्रकट होता है । आवासीय व्यवस्था का परिपक्वन तथा जीर्णावस्था एक सामान्य नैसर्गिक प्रक्रिया है जो अधिकांश पुरानी भवन संरचनाओं में पाई जाती है । ऐसी पुरानी तथा जीर्णशीर्ण योजनाओं के कारण रहवासियों की जीवन- शैली जोखिमपूर्ण तथा अस्वस्थ होने लगती है । मध्यप्रदेश शासन का मत है कि राज्य में वर्तमान में अनेक जीर्ण- शीर्ण सार्वजनिक तथा निजी आवासीय योजनाएं हैं जिनकी मरम्मत किया जाना असंभव है तथा इन पर तत्काल ध्यान दिये जाने की आवश्यकता है । ऐसे प्रकरणों में जहां इकाईयों की मरम्मत एक व्यावहारिक विकल्प नहीं है वहां विद्यमान इकाईयों का पुनर्विकास किया जा सकता है । परन्तु ऐसी प्रक्रिया के क्रियान्वयन में वृहद् मात्रा में पूंजी निवेश तथा सन्निहित रहवासियों, निर्माण अभिकरण (एजेन्सी) तथा शासकीय अभिकरणों के मध्य अत्यधिक समन्वयन की आवश्यकता होगी । अतएव, ऐसी चुनौतियों पर काबू पाने तथा नागरिकों को रहन- सहन का बेहतर स्तर प्रदान करने हेतु मध्यप्रदेश शासन मध्यप्रदेश आवास पुनर्विकास नीति, 2022 लागू करने की अभिलाषा रखता है ।
आवास पुनर्विकास भवन परिसरों के पुनर्निमाण की ऐसी प्रक्रिया है जिसके अनुसार प्रयोज्य विकास विनियमों के अनुसार किसी विद्यमान संरचना का विध्वंस कर उसके स्थान पर नये भवन का निर्माण किया जाता है । ऐसे में पुनर्विकास / पुननिर्माण बिगड़ती हुई तथा जोखिमपूर्ण रहन - सहन की परिस्थितियों तथा अनेक पुरानी आवासीय संस्थाओं ( सोसायटियों) की विकट वास्तविकता के निराकरण का एक औचित्यपूर्ण समाधान है । इस प्रकार निष्पादित पुनर्विकास से विद्यमान अधोसंरचना के इसके उच्चतम क्षमता के उपयोग के साथ-साथ शहर के विकसित क्षेत्रों में इष्टतम पुनर्धनत्वीकरण होगा । यह अव्यवस्थित शहरी फैलाव को सीमित करने तथा नवीन अधोसंरचना का विस्तार करने/ स्थापित करने की मांग को कम करने में भी सहायक होगा ।
मध्यप्रदेश आवास पुनर्विकास नीति, 2022 के अधीन पुनर्विकास हेतु आवास निर्माण योजनाएं / परियोजनाएं सक्षम प्राधिकरणों द्वारा जिनमें मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधेसंरचना विकास भण्डल , मध्यप्रदेश राज्य के नगरीय निकाय , शहरी विकास प्राधिकरण अथवा निजी विकासकर्ता, आदि शामिल है, निम्नांकित नीति के अनुसरण द्वारा क्रियान्वित की जा सकती हैं :
2. उद्देश्य (Objectives )
2.1 नगरीय विकास एवं आवास विभाग, मध्यप्रदेश शासन राज्य ने निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) पद्धति के तहत या सार्वजनिक प्राधिकरणों या निजी डेवलपर द्वारा राज्य के शहरी क्षेत्रो में सार्वजनिक और निजी आवास योजनाओं के पुनर्विकास का प्रस्ताव किया है मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
[ भाग 1 6886
(क) विद्यमान आवासीय समूह का पुनर्विकास तथा उन्नयन करना ;
(ख) संरचनात्मक सुरक्षित भवन तथा बेहतर प्रतिवेश प्रदान करते हुए विद्यमान रहवासियों के साथ-साथ नवीन रहवासियों के रहन- सहन के स्तर में सुधार लाना तथा जहां कहीं भी संभव हो अतिरिक्त किफायती आवासीय समूह का सृजन करना; और
उपलब्ध भूमि तथा अधोसंरचना को सर्वोत्तम विधि द्वारा उपयोग में लाना । (12)
2.2 उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु शासन पर नाममात्र के या बिना किसी वित्तीय बोझ के भी नीति का प्रयोजन निजी पूंजी निवेश को प्रोत्साहित करना है ।
3. परिभाषाएं ( Definitions)
3.1 अतिरिक्त फर्श या निर्मित क्षेत्रफल (Additional Carpet Area) से अभिप्रेत है लाभार्थियों/ हितग्राहियों को विद्यमान अनुमोदित फर्श या निर्मित क्षेत्रफल के अलावा प्रदान किया गया अतिरिक्त फर्श या निर्मित क्षेत्रफल ।
3.2 किफायती आवासीय व्यवस्था (Affordable Housing ) को भारत सरकार, वित्त मंत्रालय के आर्थिक विकास विभाग द्वारा राजपत्र अधिसूचना क्रमांक 84 दिनांक 5 अप्रैल , 2017 द्वारा एक गृह परियोजना के रूप में परिभाषित किया गया है जिसके अन्तर्गत तल क्षेत्र अनुपात ( Floor Area Ratio - FAR ) / तल स्थल सूचकांक ( Floor Space Index - FSI ) के 50% अंश को 60 वर्गमीटर से अनाधिक फर्श क्षेत्रफल (carpet area) से युक्त निवास इकाईयों ( dwelling units ) हेतु उपयोग में लाया जाता है । इस नीति के अधीन, इसी परिभाषा को या आर्थिक विकास विभाग द्वारा समय- समय पर अद्यतन की गई परिभाषा को मान्य किया जाएगा ।
3.3 अनुमोदित फर्श क्षेत्रफल (Approved Carpet Area ) से अभिप्रेत है पट्टाविलेख (lease deed)/ पंजीयन विलेख ( registration document) या किसी अन्य वैधानिक प्रलेख के अनुसार क्षेत्रफल।
3.4 लाभार्थी/हितग्राही ( Beneficiaries ) से अभिप्रेत है क्रियान्वयन अभिकरण (implementing.agency) का विधिसंगत पट्टाधारी या विद्यमान निवास इकाईयों का स्वामी । तथापि, भाड़ा आधार पर या अवैध ढंग से निवास कर रहे विद्यमान रहवासियों को लाभार्थी/ हितग्राही नहीं माना जाएगा ।
3.5 प्रतिपूरक घटक (Compensatory Component CC) से अभिप्रेत है निर्मिति ( built- up) या भूमि के रूप में क्षेत्र जिसका उपयोग पुनर्विकास परियोजना के निधीयन हेतु किया जाना अपेक्षित होता है (देखें इस नीति की कण्डिका 5.2.2) ।
3.6 निर्माण अभिकरण (Construction Agency ) से अभिप्रेत है पुनर्विकास परियोजना के निर्माण कार्य हेतु चयनित अभिकरण (एजेंसी) ।
3.7 विकासक ( Developer) से अभिप्रेत है प्रस्तावित पुनर्विकास परियोजना के समस्त घटकों हेतु निर्माण तथा विकास हेतु उत्तरदायी इकाई । किसी भी परियोजना हेतु विकासकर्ता निजी इकाई या शासकीय प्राधिकरण हो सकता है ।
6887
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
3.8 जीर्ण- शीर्ण ( Dilapidated ) से तात्पर्य है ऐसी भवन अवस्था जो उपयोग के लिये जोखिमपूर्ण होते हैं क्योंकि यह अवस्था इनमें अपक्षय या टूट - फूट होने के संकेत प्रदर्शित करती है तथा इनमें सुधार हेतु ऐसे प्रमुख मरम्मत कार्य किये जाने हेतु ऐसी परिस्थितियां निर्मित होती हैं जिसके अनुसार इनकी पुनर्स्थापना या मरम्मत किया जाना संभव नहीं होता । ऐसे में संबद्ध नगरीय निकाय द्वारा इन्हें जीर्ण-शीर्ण अवस्था में होना घोषित कर दिया जाता है ।
3.9 आवासीय योजना ( Housing Scheme ) से अभिप्रेत है ऐसी आवासीय योजना जो नगर तथा ग्राम निवेश (T&CP ) या नगरीय निकाय ( Urban Local Body) या दोनों द्वारा अनुमोदित हो अथवा सरकारी विभाग द्वारा विकसित की गई हो, जिसमें भूमि के किसी अविभाजित भूखण्ड पर कई आवासीय इकाईयां का निर्माण समग्र एवं एकीकृत रूप से किया गया हो एवं जहां भूमि और भवन (व्यक्तिगत भवनों को छोड़कर) संयुक्त रूप से धारित किए जाते है । इकाईयों और सेवाओं का संयुक्त रूप से रखरखाव किया जाता है और निर्माण एक संयुक्त इकाई के रूप में किया जाता है ।
3.10 क्रियान्वयन अभिकरण ( Implementing Agency ) से अभिप्रेत है मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल / नगरीय निकाय / शहरी विकास प्राधिकरण /अन्य कोई सक्षम प्राधिकरण जो किसी सार्वजनिक आवास योजना हेतु भूमि स्वामित्व अधिकार या पट्टा स्वामित्व धारित करता हो । इस नीति के अधीन क्रियान्वयन अभिकरण (Implementing Agency) को सदैव शासकीय अभिकरण के रूप में उल्लेखित किया जाएगा ।
3.11 अधिमूल्य (Premium) से अभिप्रेत है क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा पुनर्विकास परियोजना हेतु आमन्त्रित की गई बोलियों की प्रतिक्रिया में जन- निजी भागीदारी विकासकर्ता द्वारा उद्धरित की गई वित्तीय राशि।
3.12 निजी आवासीय योजना ( Private Housing Scheme ) से अभिप्रेत है किसी निजी अभिकरण द्वारा विकसित की गई आवासीय योजना जहां भूमि स्वामित्व अधिकार या पट्टा स्वामित्व अधिकार शासकीय प्राधिकरण के पास नहीं होते । नीति के अन्तर्गत केवल ऐसी आवासीय योजनाओं पर ही विचार किया जा सकता है जहां रहवासी कल्याण संघ (Resident Welfare Association ) अथवा पंजीकृत रहवासी समिति (सोसायटी) अथवा सहकारी गृह निर्माण समिति (सोसायटी) अस्तित्व में है ।
3.13 सार्वजनिक आवासीय योजना ( Public Housing Scheme ) से अभिप्रेत है सामान्य रूप से आमजन हेतु किसी सार्वजनिक अभिकरण द्वारा विकसित की गई आवासीय योजना जहां भूमि स्वामित्व अधिकार या भूमि का पट्टा स्वामित्व योजना में निर्धारित की गई शर्तों के अध्यधीन शासकीय प्राधिकरण द्वारा निरन्तर धारित किया जाता है ।
3.14 पुनर्विकसित इकाईयों ( Redeveloped units ) से अभिप्रेत है आवासीय तथा वाणिज्यिक इकाईयां जिन्हें पुनर्विकास परियोजना के लाभार्थियों / हितग्राहियों हेतु विद्यमान इकाईयों की प्रतिपूर्ति (Compensation ) हेतु विकसित किया जाना प्रस्तावित अथवा निर्मित किया गया है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
6888
3.15 पुनर्विकास ( Redevelopment) से अभिप्रेत निर्मित संरचना तथा अधोसंरचना की पुनर्निर्माण प्रक्रिया से है ।
3.16 पुनर्विकास अनुबन्ध ( Redevelopment Agreement) से अभिप्रेत हैं लाभार्थियों / हितग्राहियों के प्रतिनिधियों अथवा लाभार्थियों / हितग्राहियों, क्रियान्वयन अभिकरण तथा विकासकर्ता के मध्य परियोजना के पुनर्विकास हेतु निष्पादित अनुबन्ध । यदि क्रियान्वयन अभिकरण को विकासकर्ता के रूप में नियोजित किया जाता हैतो ठेकेदार कथित अनुबन्ध में तृतीय पक्ष होगा ।
3.17 पुनर्विकास परियोजना ( redevelopement project ) से अभिप्रेत है पुनर्विकास इकाइयों का निर्माण तथा साइट और बुनियादी ढांचे का विकास ।
3.18 आरक्षित मूल्य ( Reserve Price ) से अभिप्रेत है पुनर्विकास योजना हेतु परिकलित राशि, जिसमें निर्माण लागत , पर्यवेक्षण प्रभारों, पुनर्स्थापना व्यय (relocation expense ) , परामर्शदाता शुल्क, वस्तु तथा सेवा कर (GST) , को सम्मिलित किया जाएगा ।
3,19 रहवासी कल्याण समिति ( Resident Welfare Association ) से अभिप्रेत 'संस्था' , म.प्र . प्रकोष्ठ स्वामित्व नियम-2019 के खण्ड 2 (छ) या उसके बाद के संशोधन के अनुसार ।
3.20 तकनीकी परामर्शदाता ( Technical Consultant) से अभिप्रेत है क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा कण्डिका 7.2.3 में परिभाषित विस्तार क्षेत्र के अनुसार पुनर्विकास योजना को परिभाषित करने, तैयार करने , बोली प्रक्रिया प्रबन्धन के संचालन तथा पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त किया गया परामर्शदाता ।
4. पुनर्विकास परियोजना हेतु योग्यता ( Eligibility for the redevelopment Project )
4.1 सार्वजनिक और निजी आवासीय योजनाएं / परियोजनाएं जो कि नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 के अधीन घोषित किये गये निवेश क्षेत्रों में अवस्थित हो एवं कण्डिका 3.10 के अनुसार दी गई परिभाषा के अनुसार हो । मिश्रित योजनाऐं अर्थात जिनमें आवासीय के साथ गैर-आवासीय इकाईयों भी निर्मित की गई हो, के पुनर्विकास भी अनुमति है ।
4.2 सार्वजनिक तथा निजी समूह आवासीय योजनाएं जिनका जीवनकाल 30 वर्षों (जिसकी गणना परियोजना को पूर्ण किये जाने के वर्ष से की जाएगी) से अधिक हो या सक्षम प्राधिकारी द्वारा जीर्ण-शीर्ण घोषित किया जा चुका हो । (जीर्ण- शीर्ण भवन का जीवनकाल 30 वर्ष से कम भी हो सकता है) तथा जहां पंजीकृत रहवासी कल्याण संघ अस्तित्व में हो, को इस नीति के अधीन पुनर्विकास हेतु पात्रता होगी ।
4.3 कण्डिका 4.1 एवं 4.2 के अधीन समस्त पात्र सार्वजनिक तथा निजी आवासीय योजनाओं पर पुनर्विकास परियोजना हेतु विचार किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त, इस नीति की कण्डिका 8.6.8 के अनुसार वे सभी आवासीय योजनाएं जिनका कुल भूमि क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर से अधिक है तथा पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर है, प्रोत्साहन अनुज्ञेय तल क्षेत्र अनुसार ( FAR) के लिए पात्रता रखेंगी ।
6889
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
4.4 सार्वजनिक तथा निजी आवास योजनाएं जो कि कण्डिका 4.1 एवं 4.2 के अधीन पात्र है परन्तु जिसका या तो कुल भूमि क्षेत्रफल 2500 वर्गमीटर से कम हो अथवा पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12 मीटर से कम हो अथवा दोनों हो ऐसी योजनाओं को नीति के अनुसार पुनर्विकसित किया जा सकता है। परन्तु ऐसी परियोजनाऐं कण्डिका 8.6.8 के अनुसार अनुज्ञेय तल क्षेत्र अनुसार ( FAR ) के लिए पात्र नही होगी ।
4.5 यह नीति मास्टर प्लान में अथवा राष्ट्रीय स्मारक प्राधिकरण , भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग या किसी अन्य सक्षम प्राधिकरण द्वारा परिभाषित धरोहर भवनों/ परिक्षेत्र को लागू न होगी ।
4.6 इस नीति के अधीन , सार्वजनिक आवास योजना पुनर्विकास के प्रकरण में यदि भूमि पूर्व में भू- स्वामी अधिकार पर हस्तांतरित हो तो पुनर्विकास के बाद सम्पत्ति को भू- स्वामी अधिकार पर हस्तांतरित किया जा सकेगा । किन्तु, पट्टा आधार पर आवंटित भूमि के लिए विकासकर्ता के पास सम्पत्ति हस्तांतरण के लिए दो विकल्प उपलब्ध होगें यानी पट्टा आधार पर अथवा भू- स्वामी अधिकार आधार पर हस्तांतरण करवा सकेगा ।
4.7 सार्वजनिक तथा निजी आवास योजनाओं के पुनर्विकास के अन्तर्गत पुनर्विकसित इकाईयों को सीधे लाभार्थीयों को हस्तांतरित किया जाएगा तथा साझा क्षेत्र, अविभाजित भूमि एवं सुविधाओं और क्षेत्रों को रहवासी कल्याण संघ अथवा निष्पादित पुनर्विकास अनुबंध के अनुसार हस्तांतरित किया जाएगा । रहवासी कल्याण संघ को साझा क्षेत्र के हस्तांतरण के लिए किसी भी सरकारी विभाग द्वारा कोई शुल्क नही लगाया जाएगा ।
4.8 लाभार्थियों/हितग्राहियों को पुनर्विकसित इकाईयां वर्तमान परियोजना क्षेत्र (परियोजना भूमि का क्षेत्रफल कम या ज्यादा किया जा सकता है यदि रहवासी कल्याण संघ के सदस्यों की सहमति हो तो) पर ही प्रदान की जाएंगी जहां विद्यमान निवास इकाईयां ( dwelling units ) अवस्थित हैं । तथापि, कण्डिका 5.2.3 में उल्लेखित किये अनुसार अपवाद भी हो सकता है जिसके अनुसार लाभार्थियों/हितग्राहियों से सहमति प्राप्त करने के पश्चात् पुनर्विकसित इकाईयों को विभिन्न स्थान पर भी आवंटित किया जा सकेगा ।
4.9 पुनर्विकसित इकाई को वर्तमान अवस्थिति में ही प्रदान किए जाने को प्राथमिकता दी जाएगी , अर्थात् वर्तमान तल (भूतल को छोड़कर) पर, दिशा , कोना तथा सड़क के सामने की ओर ही, आदि के अनुरूप। यदि कथित शर्त का पालन किया जाना किन्हीं कारणों से संभव न हो तो पुनर्विकसित इकाईयों को आपसी सहमती से अथवा लॉटरी के माध्यम से, प्रभावित लाभार्थियों/ हितग्राहियों की पूर्वसहमति प्राप्त किए जाने बाद की ही पुनर्विकास परियोजना को प्रारंभ किया जा सकता है ।
4.10 समान्य रूप से, समस्त पुनर्विकास परियोजनाओं में, भूतल को अनिवार्य रुप से पार्किंग तल (parking floor ) बनाया जाएगा । अतएव, भूतल पर कोई निवास इकाई प्रस्तावित नहीं की जाएगी । भूतल पर निवास कर रहे लाभार्थियों/ हितग्राहियों को प्रथम तल पर स्थानान्तरित किया जाएगा । इसी प्रकार , [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
6890
इससे ऊपर के तलों के रहवासियों को क्रमशः विद्यमान तल से एक तल ऊपर की ओर स्थानान्तरित किया जा सकेगा ।
4.11 इस नीति के अधीन पुनर्विकास हेतु पंक्तिनुमा भवनों ( row houses ) ( जो अलग- थलग (detached) हों या अर्द्ध अलग- थलग (semi -detached ) हों जो कि आवास योजना का हिस्सा है का पुनर्विकास किया जा सकेगा यदि पंक्तिनुमा भवनों के स्वामियों की सहमति हो तो ।
5. पुनर्विकास मॉडल ( Redevelopment Model )
5.1 आवासीय योजनाओं के पुनर्विकास हेतु चार विभिन्न मॉडल निम्नानुसार है :
एक. सार्वजनिक आवासीय योजना के पुनर्विकास हेतु क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा जन-निजी भागीदारी पद्धति ( PPP Mode) के आधार पर ;
दो. सार्वजनिक आवासीय योजना का पुनर्विकास क्रियान्वयन अभिकरण के द्वारा जो विकासकर्ता के रूप में क्रियान्वयन कर रहा हो; तथा
तीन. निजी आवासीय योजना हेतु रहवासी कल्याण संघ द्वारा स्व- पुनर्विकास ( self- redevelopment ) |
5.2 आवास योजना पुनर्विकास के घटकः
5.2.1 पुनर्विकास में निम्नलिखित दो घटक हो सकते हैं:
एक.- विद्यमान आवास योजना की आवासीय इकाइयों का पुनर्विकास, अर्थात पुनर्विकास इकाइयां ।
दो- प्रतिपूरक घटक ( Compensatory Component - CC)
5.2.2 उपरोक्त घटकों के अतिरिक्त परियोजना में पुनर्विकास परियोजना के लिए भूमि और बुनियादी ढांचे का विकास शामिल होगा ।
5.2.3 नीति के अधीन ऐसे प्रकरणों में जहां पुनर्विकास परियोजना के अन्तर्गत सार्वजनिक आवास योजना के लिए प्रतिपूरक घटक ( CC) वित्तीय व्यवहार्यता (financial viability) प्राप्ति हेतु पर्याप्त न हों, वहां निम्न उपाय अपनाए जा सकेंगे :
एक. प्रतिपूरक घटक (CC) के भूमि उपयोग को वाणिज्यिक (कामर्शियल) उपयोग में परिवर्तित किया जा सकेगा तथा लाभाथियों / हितग्राहियों को अन्य चिन्हांकित भूमि संवेष्टन (पार्सल) पर पुनर्विकसित इकाईयां प्रदान की जा सकेगी यदि उसी स्थान पर बनने वाली पुनर्विकसित इकाईयों में समाविष्ट नही किया जा सकेगा तो , ऐसे मामलों में पुनर्विकास हेतु लाभार्थियों/हितग्राहियों से परियोजना स्थल से स्थानांतरित होने के लिए सहमति प्राप्त करना तथा साधिकार समिति ( Empowered Committee ) से भू- उपयोग उपान्तरण हेतु अनुमोदन लेना आवश्यक होगा । साधिकार समिति से भू-उपयोग उपान्तरण हेतु अनुमोदन के पश्चात् म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973 के प्रासंगिक अनुभाग के अनुसार भू- उपयोग उपान्तरण कराया जाना आवश्यक होगा ।
6891
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
दो. अथवा, लाभार्थियों /हितग्राहियों के द्वारा अंशदान प्रदान करने हेतु अनुरोध किया जाए । ऐसा केवल लाभार्थियों / हितग्राहियों की सहमति प्राप्त करने तथा साधिकार समिति के अनुमोदन पश्चात्किया जा सकेगा ।
5.3 विद्यमान सार्वजनिक आवासीय योजना का पुनर्विकास ( Redevelopment of existing Public Housing Scheme)
5.3.1 सभी लाभार्थियों / हितग्राहियों को पुनर्विकसित इकाईयां का आवंटन किया जाएगा ।
5.3.2 आवासीय श्रेणी हेतु हितग्राहियों के लिए प्रस्तावित पुनर्विकसित इकाईयों का क्षेत्रफल कम से कम विद्यमान फर्श क्षेत्रफल अथवा निर्मित क्षेत्रफल के बराबर रखा जाएगा ।
5.3.3 गैर आवासीय श्रेणी हेतु (वाणिज्यिक श्रेणी को सम्मिलित करते हुए) हितग्राहियों के लिए प्रस्तावित पुनर्विकसित इकाईयों का क्षेत्रफल कम से कम विद्यमान फर्श क्षेत्रफल अथवा निर्मित क्षेत्रफल के बराबर रखा जाएगा ।
5.3.4 इस नीति के अधीन पुनर्विकसित इकाईयों हेतु अतिरिक्त निर्मित क्षेत्रफल प्रस्तावित किया जा सकता है, यदि परियोजना का स्थान अच्छा एवं पुनर्विकास परियोजना व्यवहार्य है । पुनर्विकसित इकाईयों हेतु अतिरिक्त निर्मित क्षेत्रफल की मात्रा को परियोजना के स्पेसिफिकेशन (Project specifications ) , वित्तीय व्यवहार्यता (financial viability ) एवं रहवासी कल्याण संघ और विकासक की आपसी सहमति के आधार पर किया जाएगा ।
5.3.5 कण्डिका 5.2.3 में उल्लेखित प्रकरणों एवं को कण्डिका 8.6.3 में उल्लेखित घटक को छोड़कर , पुनर्विकसित इकाईयों को लाभार्थियों/ हितग्राहियों को बिना किसी वित्तीय देयता ( Financial liability) के हस्तान्तरित किया जाएगा ।
5.4 प्रतिपूरक घटक ( Compensatory Component)
प्रतिपूरक घटक दो प्रकार के हो सकते हैं:
5.4.1
आवासीय या वाणिज्यिक इकाईयों के रूप में और/ या
एक.
दो. भूमि संवेष्टन ( land parcel ) के रूप में ।
5.4.2 विद्यमान आवासीय इकाईयों के पुनर्विकास पश्चात् अवशेष तल क्षेत्र अनुपात (Balance FAR) को विकासकर्ता द्वारा प्रतिपूरक घटक (CC) के रूप में विकसित किया जाएगा । प्रतिपूरक घटक का उपयोग पुनर्विकास परियोजना के समस्त घटकों हेतु निधि (funds ) के सृजन के लिये किया जाएगा ।
5.4.3 यदि इस नीति के अधीन उल्लेख न किया गया हो तो प्रतिपूरक घटक को प्रयोज्य विकास नियन्त्रण विनियमों के अधीन अनुज्ञेय किये गये अनुसार विकसित किया जाएगा ।
5.4.4 प्रतिपूरक घटक ( CC) की बिक्री हेतु विकासकर्ता उत्तरदायी होगा ।
5.4.5 यदि मूल पट्टा शर्त में स्वीकार्य हो तो विकासकर्ता प्रयोज्य वैधानिक प्रावधानों के अनुसार प्रतिपूरक घटकों को उप-पट्टे (sub lease ) या उप-भाड़े (Sub let ) पर आवंटित कर सकेगा, यद्यपि, यदि इन्हें विकासकर्ता को हस्तान्तरित न किया जाए तो भूमि स्वामित्व के अधिकार मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
[ भाग 1 6892
मूल पट्टाधारी ( lessee ) द्वारा धारित रखे जाएंगे । तथापि, यदि भूमि को विकासकर्ता को भू- स्वामी अधिकारी या पूर्ण स्वामित्व (फ्री होल्ड) आधार पर हस्तान्तरित किया जाए तो विकासकर्ता प्रयोज्य विनियमों के अध्यधीन अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप प्रतिपूरक घटक का उपयोग करने हेतु स्वतन्त्र होगा ।
5.4.6 यदि प्रतिपूरक घटकों (CC) को क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा विकसित किया जाए तो वही संस्था स्वयं प्रतिपूरक विक्रय घटकों को निर्मित क्षेत्र ( built up area ) या भूमि संवेष्टन (पार्सल) के रूप में विक्रय करने हेतु उत्तरदायी होगी ।
5.4.7 विकासक ( Developer) प्रतिपूरक घटक स्थानांतरित होने के पश्चात प्रतिपूरक घटक के पूरे या उसके हिस्से को बंधक (Mortgage) रख सकता है ।
6. प्रक्रिया (Approach )
6.1 किसी भी पुनर्विकास परियोजना के क्रियान्वयन में निम्न प्रक्रिया अपनाई जाएगी
एक. रहवासी कल्याण संघ ( RWA) या सार्वजनिक एजेंसी द्वारा पुनर्विकास परितेजना को चिन्हांकित करना ।
दो. पुनर्विकास परियोजना शुरू करने के लिए रहवासी कल्याण संघ ( RWA) से सहमति प्राप्त करना। यदि रहवासी कल्याण संघ ( RWA) का गठन नहीं होता है , तो रहवासी कल्याण संघ (RWA) के गठन की प्रक्रिया शुरू करें ।
तीन. यह सुनिश्चित करना कि वह भूमि जिस पर आवासीय योजना का निर्माण किया गया है, समस्त बाधाओं से मुक्त है, भूमि अधिकार पूर्ण स्वामित्व (फी होल्ड) या भू- स्वामी अधिकारों (land ownership rights ) से युक्त है, रहवासी कल्याण संघ ( RWA) के विरूद्ध पट्टा भाड़ा (लीज रेन्ट) /विकास प्रभारों (development charges ) , आदि का भुगतान लम्बित नहीं है, तथा नगरीय निकाय को अद्यतन देय समस्त करों का भुगतान किया जा चुका है ।
चार. निजी आवासीय योजना के प्रकरण में यह सुनिश्चित किया जाएगा कि विकासकर्ता द्वारा योजना को नगरीय निकाय ( ULB ) या रहवासी कल्याण संघ ( RWA) को हस्तान्तरित की जा चुकी है ।
पांच. पुनर्विकास की प्रक्रिया को प्रारंभ करने हेतु रहवासी कल्याण संघ द्वारा भवन के जीवनकाल /जीण-शीर्ण भवन होने के रूप में इसकी स्थिति के बारे में अनुमति/ प्रमाणीकरण नगरीय निकाय से प्राप्त करना ।
छः. पुनर्विकास परियोजना हेतु पूर्व- संभाव्यता ( pre- fesibility report ) तथा विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन तैयार करना ।
सात. पुनर्विकास परियोजना तथा इसके घटकों हेतु लाभार्थियों/ हितग्राहियों से सहमति प्राप्त करना ।
6893
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
आठ. यदि सार्वजनिक प्राधिकरण विकासकर्ता की भूमिका का निर्वहन करे तो जन- निजी भागीदारी विकासकर्ता ( PPPdeveloper) या निर्माण अभिकरण ( construction agency) की नियुक्ति करना ।
नौ. पुनर्विकास परियोजना हेतु त्रिपक्षीय अनुबंध हस्ताक्षर करना ।
दस. लाभार्थियों/हितग्राहियों को पारगमन आवासीय सुविधा (transit accomodation ) उपलब्ध कराते हुए उन्हें पुनर्स्थापित करना अथवा क्षेत्र में प्रचलित भाड़ा दरों के बराबर दर पर वित्तीय प्रतिपूर्ति (compensation ) प्रदान करना ।
ग्यारह. विद्यमान निवास इकाईयों का पुनर्विकास एवं प्रतिपूरक घटक के भाग का हस्तांतरण (यदि भूमि पार्सल के रूप में है) ।
बारह. निवास इकाईयों को लाभार्थियों / हितग्राहियों को हस्तान्तरित करना तथा पूर्ण प्रतिपूरक घटक (CC) का हस्तांतरण करना ।
तेरह. प्रतिपूरक घटक को विकसित तथा विक्रय करना ।
7. क्रियान्वयन ( Implementation)
7.1 क्रियान्वयन अभिकरण (Implementing Agency ) द्वारा जन-निजी भागीदारी पद्धति ( PPP Mode) के अनुसार सार्वजनिक आवासीय योजना के पुनर्विकास की प्रक्रिया को निम्नानुसार प्रवर्तित किया जा सकेगा
7.1.1 सार्वजनिक आवासीय योजना के रहवासी कल्याण संघ (RWA)/लाभार्थियों /हितग्राहियों की पंजीकृत रहवासी समिति (सोसायटी) संबद्ध सार्वजनिक प्राधिकरण के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करेगी या फिर शासकीय प्राधिकरण ( public authority) (जो क्रियान्वयन अभिकरण के रूप में क्रियान्यन करेगा) पात्र सार्वजनिक आवासीय परियोजना का पुनर्विकास प्रस्तावित कर सकेगा ।
7.1.2 उपरोक्तानुसार कण्डिका 5.1 के खण्ड एक / दो में उलेखित किसी भी प्रकरण में रहवासी कल्याण संघ/ पंजीकृत रहवासी समिति (सोसायटी) को पुनर्विकास परियोजना के लिए अपने समस्त सदस्यों अर्थात् लाभार्थियों/हितग्राहियों के न्यूनतम 51 (सार्वजनिक आवासीय व्यवस्था के प्रकरण में) प्रतिशत सदस्य संख्या का अप्रतिसंहरणीय (irrevocable) अनुमोदन/सहमति का संकल्प पारित करना होगा । यह सहमति परियोजना शुरू करने के लिए आवश्यक होगी
7.1.3 औपचारिक सहमति प्राप्त करने के पश्चात् संबंधित सार्वजनिक प्राधिकरण क्रियान्वयन अभिकरण के रूप में क्रियान्वयन करेगा तथा प्रारंभिक परियोजना ( PPR) प्रस्ताव तैयार करेगा तथा विकास की पद्धति के बारे में निर्णय लेगा, अर्थात्, क्या क्रियान्वयनअभिकरण जन-निजी भागीदारी पद्धति ( PPP Mode) के अनुसार एक निजी विकासकर्ता की नियुक्ति करेगा या फिर स्वयं विकासकर्ता के रूप में कार्य करेगा । ऐसे प्रस्ताव को तत्पश्चात् क्रियान्वयन अभिकरण के बोर्ड द्वारा या सक्षम मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 दिसम्बर 2022
[भाग 1 6894
समिति/ प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए । प्रारंभिक परियोजना प्रस्ताव में निम्न बिन्दुओं को सम्मिलित किया जाएगा:
एक. रहवासी कल्याण संघ/ पंजीकृत रहवासी समिति (सोसायटी) की सहमति ।
दो. सक्षम प्राधिकरण , जैसे कि नगरीय निकाय इत्यादि से प्राप्त प्रमाण पत्र में संरचना को जीर्ण-शीर्ण घोषित किया जाता है या कार्यान्वयन एजेंसी से घोषणा की जाती है कि योजना के अन्तर्गत भवनों के पुनर्विकास पर विचार करने का प्रस्ताव है क्योंकि विद्यमान योजना दस्तावेजों के साथ 30 वर्ष से अधिक पुरानी है ।
तीन. परियोजना स्थल का विवरण , इसकी अवस्थिति, पहुंच मार्ग , विद्यमान भूमि उपयोग , कलेक्टर गाइडलाइन के अनुसार, भूमि कदरें, उपयोग किया गया तल क्षेत्र अनुपात ( FAR) , प्रयोज्य विनियम के अनुसार उच्चतम अनुज्ञेय तल क्षेत्र अनुपात ( FAR), भवन की ऊंचाई , तलों (Floors) की संख्या, उपलब्ध पार्किंग व्यवस्था, अन्य वांछित जानकारी ।
चार. लाभार्थियों/हितग्राहियों की सूची तथा अनुमोदित फर्श या निर्मित क्षेत्रफल ( carpet or built- up area) I
पांच. परियोजना हेतु वांछित वैधानिक अनुमोदनों की सूची ।
छः प्रयोज्य लोक निर्माण विभाग की दरों के संदर्भ में विद्यमान निवास इकाईयों के पुनर्विकास हेतु लागत प्राक्कलन, पुनर्विकास हेतु प्रस्तावित प्रोत्साहन फर्श या निर्मित क्षेत्रफल (Additional carpet or built- up area ) को सम्मिलित करते हुए ।
सात. परियोजना कार्यों के क्रियान्वयन हेतु व्यय की जाने वाली राशि का प्राक्कलन ।
आठ. आरक्षित मूल्य ( Reserve Price) , अर्थात् पुनर्विकास परियोजना की लागत, वैधानिक अनुमोदन (statutory approval ) व्यय , पारगमन आवासीय व्यय (transit accomodation expense) (अधिकतम तीन वर्षों तक किराया) , पर्यवेक्षण शुल्क (Supervision Charges ) (पुनर्विकास परियोजनालागत के 6 प्रतिशत के बराबर ) एवं परामर्श शुल्क (consultancy charges ( पुनर्विकास परियोजना लागत के 3 प्रतिशत के बराबर ) के योग के बराबर ।
नौ. परियोजना की वित्तीय व्यवहार्यता (financial viability) के प्रतिपादन हेतु प्रतिपूरक घटक (CC) हेतु प्रस्तावित निर्मित क्षेत्रफल या भूमि क्षेत्रफल ।
दस. अन्य कोई जानकारी, जो आवश्यक हो ।
7.1.4 यदि निजी विकासकर्ता की नियुक्ति की जानी है तो कार्यान्वयन एजेंसी को परियोजना के लिए तकनीकी- आर्थिक व्यवहार्यता ( Techno-Economic Feasibility ) अध्ययन करने के लिए एक सलाहकार नियुक्त करना चाहिए ।
7.1.5 कार्यान्वयन एजेंसी चुनाव आयोग की समीक्षा के लिए अपनी सिफारिश के लिए राज्य स्तरीय परियोजना समिति (SLPC) को प्रारंभिक परियोजना प्रस्ताव (PPR) और व्यवहार्यता अध्ययन प्रस्तुत करेगी । इसके अलावा, ईसी के अनुमोदन के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसी आगे बढ़ेगी ।
6895
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
7.1.6 सााधिकार समिति ( EC ) से अनुमोदन पश्चात कार्यान्वयन एजेंसी निजी विकासकर्ता के चयन हेतु ई-निविदाएं (e -tenders ) आमंत्रित करेगा तथा निविदा के अनुमोदन हेतु पारदर्शी प्रक्रिया अपनायेगा ।
निजी विकासकर्ता के चयन हेतु मापदण्ड (bidding criteria ) आरक्षण मूल्य ( reserve price ) जैसा कि इसे कण्डिका 7.1.3 , आठ में परिभाषित किया गया है, से अधिक दी गई उच्चतम अधिमूल्य (प्रीमियम) रहेगा । 7.1.7
7.1.8 कंडिका 7.1.5 मे परिभाषित अधिमूल्य (premium ) राशि का 50% पुनर्विकसित इकाइयों के रख- रखाव एवं संधारण के लिए कॉर्पस राशि ( Corpus amount) के रूप में रहवासी कल्याण संघ (RWA) को हस्तांतरित किया जाएगा और शेष 50% अधिमूल्य (premium ) को सरकारी एजेंसी (जिसके पास भूमि का स्वामित्व है ।) को हस्तांतरित किया जाएगा ।
जन-निजी भागीदारी ( PPP) विकासकर्ता के चयन के लिए पात्रता कको मध्यप्रदेश पुनर्धनत्वीकरण नीति, 2022 के मानदंड और उसके बाद संशोधनों के अनुसार परिभाषित किया जाएगा । विकासकर्ता की पात्रता मानदंड को निविदा एवं परियोजना की आवश्यकताओं के अनुसार संशोधित किया जा सकता है । 7.1.9
7.1.10 एकल बोली ( single bid) , नकारात्मक बोली ( negative bidding) या बोली-विहीन (no- bids ) जैसे प्रकरणों में (बोली प्रक्रिया के न्यूनतम दो प्रयासों तथा व्यापक प्रचार- प्रसार पर विचार करते हुए ) क्रियान्वयन अभिकरण परियोजना के क्रियान्वयन हेतु विकासकर्ता के रूप में कार्यवाही करने पर विचार कर सकेगा, तथापि, यदि परियोजना को वित्तीय रूप से व्यावहारिक नहीं पाया जाता है तो लाभार्थियों/ हितग्राहियों को अंशदान प्रदान करने हेतु अनुरोध किया जा सकेगा । ऐसा न होने पर क्रियान्वयन अभिकरण के पास कथित पुनर्विकास परियोजना से बाहर निकलने के विकल्प का प्रयोग करने का अधिकार सुरक्षित रहेगा ।
7.1.11 विकासकर्ता के चयन उपरांत रहवासी कल्याण संघ (RWA) , क्रियान्वयन अभिकरण तथा विकासकर्ता के मध्य पुनर्विकास अनुबन्ध पर हस्ताक्षर किये जायेगें ।
7.1.12 विकासकर्ता द्वारा पुनर्विकास हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( DPR) तैयार किया जायेगा ।
7.1.13 लाभार्थियों/ हितग्राहियों को विस्तृत परियोजना तथा पारगमन आवासीय व्यवस्था (transit accomodation ) या भाड़े पर की गई आवासीय व्यवस्था (rentals ) से अवगत कराया जाना चाहिए ।
7.1.14 कार्यान्वयन अभिकरण के साथ विकासकर्ता द्वारा पुनर्विकास परियोजना से संबंधित समस्त वैधानिक अनुमोदन प्राप्त किये जायेगें ।
7.1.15 यदि पुनर्स्थापना ( relocation ) किया जाना आवश्यक हो तो समस्त लाभार्थियों/ हितग्राहियों को इस हेतु पारगमन आवासीय व्यवस्था ( transit accomodation ) या सम्मत भाड़ा व्यवस्था ( agreed rentals ) की पात्रता होगी ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
6896
7.1.16 लाभार्थियों / हिग्राहियों की पुनर्स्थापना के पश्चात्, विकासकर्ता को पुनर्विकास परियोजना हेतु निर्माण कार्य प्रारंभ करना होगा तथा इसे निर्धारित समयसीमा के भीतर पूर्ण करना होगा ।
7.1.17 अनुबंधानुसार, पुनर्विकास परियोजना के निर्माण कार्य की निश्चित मात्रा के पूर्ण होने पर, विकासकर्ता पुनर्विकास परियोजना के लिए पूर्ण किये गये कार्य के मूल्य के बराबर प्रतिपूरक घटक ( CC ) के हस्तानान्तरण के लिए पात्र होगा ।
7.1.18 विकासकर्ता प्रतिपूरक घटक ( CC) के अधीन विकास तथा इकाईयों के पंजीकरण हेतु अनुरोध भूमि के हस्तान्तरण हेतु अनुरोध कर सकेगा । इस हेतु उसे पूर्ण किये गये कार्य की मात्रा घोषित करते हुए क्रियान्वयन अभिकरण को औपचारिक लिखित अनुरोध प्रस्तुत करना होगा ।
7.1.19 प्रतिपूरक घटक (CC ) के अधीन निर्मित की गई इकाईयों हेतु समापन प्रमाण- पत्र ( completion Certificate) , लाभार्थियों/ हितग्राहियों को पुनर्विकसित इकाईयो के हस्तानान्तरण करने एवं कार्यान्वयन ऐजेंसी को बोली अधिमूल्य ( bid premium ) जमा करने के पश्चात् ही अनुमति दी जावेगी ।
7.2 क्रियान्वयन अभिकरण जो विकासकर्ता के रूप में कार्य करता हो , द्वारा सार्वजनिक आवासीय योजना के पुनर्विकास की प्रक्रिया को निम्नानुसार प्रवर्तित किया जा सकेगा:
7.2.1 परियोजना को चिन्हांकित करना तथा इस नीति की कण्डिका क्रमांक 7.1.1 तथा 7.1.2 के अनुसार लाभार्थियों/हितग्राहियों से सहमति प्राप्त करना ।
7.2.2 क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा कण्डिका 7.1.3 में उल्लेखित विवरणों के अनुसार एक प्रारंभिक परियोजना (PPR) प्रस्ताव तैयार करेगी जिसे लोक प्राधिकरण के बोर्ड या सक्षम समिति / प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित किया जाएगा ।
7.2.3 कार्यान्वयन एजेंसी चुनाव आयोग की समीक्षा के लिए अपनी सिफारिश के लिए प्रारंभिक परियोजना प्रस्ताव ( PPR ) को राज्यस्तरीय परियोजना समिति (SLPC) को प्रस्तुत करेगी । इसके अलावा, ईसी के अनुमोदन के अनुसार कार्यान्वयन एजेंसी आगे बढ़ेगी ।
7.2.4 साधिकार समिति ( EC ) उपरांत कार्यान्वयन ऐजेंसी द्वारा तकनीकी सलाहकार की नियुक्ति की जा सकती है , तकनीकी सलाहकार के निम्नलिखित कार्य शामिल है :
एक. इसके विस्तार क्षेत्र में स्थल सर्वेक्षण , विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( DPR) तैयार करना, वैधानिक अनुमोदन , रूपांकन , आरेखणों (ड्राईंग) का अनुमोदन प्राप्त करने हेतु आवेदन तैयार करना, तथा अन्य संबंधित कार्य सम्मिलित होंगे ।
दो. तकनीकी परामर्शदाता की नियुक्ति गुणवत्ता सह लागत आधार (QCBS ) पर बोली प्रक्रिया के अनुसार ई- निविदा ( e-tender) के माध्यम से की जाएगी ।
तीन. निविदा प्रलेख ( tender document ) में कार्य के विस्तृत विस्तार क्षेत्र को परिभाषित किया जाएगा ।
6897
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
चार. तकनीकी परामर्शदाता के प्रमुख विशेषज्ञ निम्नानुसार होने चाहिए : वास्तुकार (architect ), नियोजक (planner) , सिविल अभियन्ता (Civil Engineer) , विद्युत अभियन्ता (electrical Engineer) , संरचना अभियन्ता (Structural Engineer ) , वित्तीय विशेषज्ञ (financial expert ) , संविदा विशेषज्ञ ( contract expert) , तथा अन्य कोई वांछित तकनीकी विशेषज्ञ ।
पांच.. यदि आवश्यक हो तो क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा निर्माण पर्यवेक्षण कार्य को तकनीकी परामर्शदाता के विस्तार कार्यक्षेत्र में सम्मिलित किया जा सकेगा ।
छः क्रियान्वयन अभिकरण प्रमुख विशेषज्ञों का अन्तिम आवश्यकतानुसार तथा परियोजना की आवश्यकता के अनुरूप चयन कर सकेगा ।
7.2.5 परियोजना घटकों और परागमन आवासीय व्यवस्था (transit accomodation ) अथवा भाड़ा व्यवस्था (rentals ) को अन्तिम रूप देने हेतु विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (DPR) का लाभार्थियों को सूचित किया जाना चाहिए ।
7.2.6 क्रियान्वयन अभिकरण विकासकर्ता के रूप में कार्य करेगा , अतएव वह संबंधित समस्त वैधानिक अनुमोदन प्राप्त करने तथा विद्यमान आवासीय व्यवस्था को पुनर्विकसित करने तथा प्रतिपूरक घटक (CC) को विकसित करने हेतु भी उत्तरदायी होगा ।
7.2.7 क्रियान्वयन अभिकरण परियोजना के द्वारा क्रियान्वयन तथा निर्माण अथवा पुनर्विकास कार्य निर्माण अभिकरण ( एजेन्सी) को नियुक्त किया जाएगा ।
7.2.8 लाभार्थियों/ हितग्राहियों की पुनर्स्थापना पारगमन आवासीय व्यवस्था (transit accomodation ) के माध्यम से की जारी । या फिर इसके लिये उन्हें भाड़े की सुविधा ( rentais ) उपलब्ध कराई जाएगी ।
7.2.9 लाभार्थियों/ हितग्राहियों की पुनर्स्थापना के तुरन्त बाद क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा विद्यमान इकाईयों के पुनर्विकास हेतु निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा ।
7.3 रहवासी कल्याण संघ के द्वारा निजी आवासीय योजना के स्व- पुनर्विकास हेतु प्रक्रिया
7.3.1 नीति के अधीन, यदि परियोज़ना कण्डिका 4 में उल्लेखित शर्तों के अनुसार पात्रता रखती हो तो निजी आवासीय योजनाओं को निजी विकासकर्ता या निर्माण अभिकरण की नियुक्ति के माध्यम से स्व-पुनर्विकास (self-redevelopment) हेतु अनुमति प्रदान की जा सकती है ।
7.3.2 ऐसे समस्त अनुरोधों पर केवल उसी दशा में विचार किया जाएगा जब रहवासी कल्याण संघ (RWA)/पंजीकृत रहवासी समिति (सोसायटी) के लाभार्थियों / हितग्राहियों द्वारा अपने सदस्यों अर्थात्, पुनर्विकास परियोजना के लाभार्थियों / हितग्राहियों से न्यूनतम 65 प्रतिशत सदस्य संख्या का अप्रतिसंहरणीय ( irrevocable ) अनुमोदन का संकल्प पारित किया जा चुका हो ।
7.3.3 ऐसी पुनर्विकास परियोजना हेतु पुनर्विकास अनुबन्ध निजी विकासकर्ता तथा निजी आवासीय योजनाओं के रहवासी कल्याण संघ के मध्य निष्पादित तथा हस्ताक्षरित किया जाएगा।
7.3.4 ऐसे प्रकरण में पुनर्विकास योजना को विद्यमान आवासीय योजना के स्थल (परियोजना भूमि का क्षेत्रफल कम या ज्यादा किया जा सकता है यदि रहवासी कल्याण संघ के सदस्यों की सहमति हो मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
[ भाग 1 6898
तो) पर ही प्रस्तावित की जावेगी तथा समस्त लाभार्थियों/ हितग्राहियों को पुनर्विकास परियोजना में पुनर्विकसित इकाईयां आवंटित की जावेगी । रहवासी कल्याण संघ यह निगरानी करने हेतु उत्तरदायी होगा कि विकासकर्ता द्वारा सम्मत निबन्धन तथा शर्तों के अनुसार ही लाभार्थियों/ हितग्राहियों को पुनर्विकसित इकाईयां हस्तांतरित की जाएं ।
7.4.5 अन्य समस्त कदमों का अनुसरण नीति के अनुरूप अथवा रहवासी कल्याण संघ ( RWA) तथा निजी विकासकर्ता के मध्य पुनर्विकास अनुबन्ध के अनुसार किया जाएगा ।
7.4.6 रहवासी कल्याण संघ ( RWA) लाभार्थियों/ हितग्राहियों के हितों की सुरक्षा हेतु उत्तरदायी होगा तथा इस बात की भी निगरानी करेगा कि पुनर्विकास योजना का क्रियान्वयन पुनर्विकास अनुबन्ध में सम्मत शर्तों के अनुसार किया जा रहा है ।
7.4.7 यदि रहवासी कल्याण संघ आवश्यक समझे तो उसके द्वारा बैंक के माध्यम से वित्त प्रबन्धन (financing ) के विकल्प का उपयोग किया जा सकेगा ।
8. सामान्य प्रावधान ( General Provisions )
8.1 समय- सीमाएं (Timelines )
8.1.1 यह सुझाव दिया जाता है कि क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा निजी विकासकर्ता या निर्माण अभिकरण की नियुक्ति रहवासी कल्याण संघ ( RWA)/रहवासी समिति (सोसायटी) से सहमति प्राप्त करने की तिथि से 12 माह के भीतर निर्धारित की जाए ।
8.1.2 लाभार्थियों/ हितग्राहियों को पुनर्विकसित इकाईयां उनकी पुनर्स्थापना तिथि ( Relocation date ) से 36 माह के भीतर हस्तान्तरित कर दी जानी चाहिए ।
8.1.3 यदि नियुक्ति दिनांक से 12 माह के भीतर अनुमोदनों के अनुसार परियोजना का क्रियान्वयन नहीं किया जाता है अथवा पुनर्विकसित इकाईयों के निर्माण हेतु भूमि नहीं सौपी जाती है तो क्रियान्वयन अभिकरण तथा रहवासी कल्याण संघ परस्पर सहमति के पश्चात् निजी प्रबन्धकर्ता ( private player) को परियोजना से पृथक होने की अनुमति प्रदान कर सकेंगे ।
8.2 परागमन आवासीय व्यवस्था ( Transit Accomodation )
8.2.1 वैधानिक अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् लाभार्थियों/ हितग्राहियों को पुनर्विकसित इकाईयां हस्तान्तरित होने की अवधि तक पारगमन आवासीय व्यवस्था (transit accomodation ) उपलब्ध कराई जाएगी ।
8.2.2 भाड़ा राशि की प्रतिपूर्ति भी की जा सकती है जो कथित आवासीय योजना में प्रचलित भाड़ा राशि के बराबर होनी चाहिए या फिर जैसा कि इस बारे में रहवासी कल्याण संघ ( RWA) तथा विकासकर्ता द्वारा परस्पर सहमति के आधार पर निर्धारित की जाए । भाड़ा राशियों का भुगतान लाभार्थियों/हितग्राहियों को पुनर्विकसित इकाईयों के पूर्ण होने तथा पुनर्विकसित इकाईयों की हस्तान्तरण अवधि तक देय होगा ।
6899
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
8.2.3 पारगमन आवासीय व्यवस्था या भाड़ा राशि की लागत को विकासकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा ।
8.2.4 पुनर्स्थापना (relocation ) चरणबद्ध ढंग अनुसार किया जा सकता है ।
8.2.5 यदि पुनर्विकसित इकाईयों के हस्तान्तरण में विलंब किया जाता हो तो अर्थदण्ड की राशि उत्तरदायी पक्ष पर आरोपित की जाएगी जैसा कि इस बारे में हस्ताक्षरित अनुबन्ध में सम्मत किया गया हो।
8.3 वैधानिक अनुमोदन (Statutory Approvals )
8.3.1 आवासीय योजना की भूमि के स्वामित्व संस्था पुनर्विकास परियोजना के लिए वैद्यानिक अनुमोदन प्राप्त करने हेतु जिम्मेदार होगा एवं विकासकर्ता प्रतिपूरक घटक के लिए वैद्यानिक अनुमति प्राप्त करने हेतु जिम्मेदर होगा ।
8.3.2 समस्त पुनर्विकास परियोजनाओं का रेरा में पंजीयन अनिवार्य होगा ।
8.3.3 समस्त वांछित वैधानिक अनुमोदन लाभार्थियों / हितग्राहियों की पुनर्स्थापना ( relocation ) से पूर्व प्राप्त किये जाएंगे ।
8.3.4 वैधानिक अनुमोदन प्राप्त करने हेतु क्रियान्वयन अभिकरण निजी विकासकर्ता को सहायता प्रदान करेगा ।
8.3.5 पुनर्विकास परियोजनाओं में दिये जा रहे अतिरिक्त FAR (प्रभावशील लागू FAR से अतिरिक्त) हेतु अतिरिक्त FAR के मूल्य का 7 प्रतिशत पुनर्विकास शूल्क के रूप में लिया जावेगा, जो स्थानीय निकाय को दिया जावेगा । (पुनर्विकास शूल्क = अतिरिक्त FAR X भूखण्ड का क्षेत्रफल X प्रभाचशील कलेक्टर गाईड लाइन दर X7 %)
8.3.6 सरकारी विभाग जैसे नगरीय निकाय (ULBs) , नगर तथा ग्राम निवेश (T&CP) , राजस्व विभाग , वाणिज्यिक कर आदि के अन्तर्गत वैधानिक अनुमोदन प्रदान और कराधान (Taxation ) हेतु जरूरी प्रावधान इस नीति के अनुसार किया जाना प्रस्तावित है ।
8.4 संचालन एवं संधारण ( Operation and Maintenance - O&M)
8.4.1 पुनर्विकसित इकाईयो के संचालन तथा संधारण की अवधि विकासकर्ता दायरे में होगा जिस पर रहवासी कल्याण संघ द्वारा दायित्व समापन प्रमाण- पत्र प्राप्त होने की तिथि से सहमति व्यक्त की जावेगी । तत्पश्चात् इसे रहवासी कल्याण संघ को हस्तान्तरित कर दिया जाएगा । संचालन एवं संधारण से संबंधित गतिविधियों/ क्रियाकलापों को निविदा प्रपत्र तथा अनुबन्ध में परिभाषित किया जाएगा ।
8.4.2 पुनर्विकसित इकाईयों का आधिपत्य हस्तान्तरण करते समय समस्त लाभार्थियों / हितग्राहियों पर संधारण राशि प्रभारित की जाएगी ।
8.4.3 क्रियान्वयन अभिकरण को प्रस्तुत की गई पुनर्विकसित इकाईयों के बारे में संरचनात्मक स्थायित्व (structual stability) हेतु दोष- दायित्व अवधि (defect liability period ) न्यूनतम पांच वर्ष होगी ।
पुनर्विकास अनुबन्ध में निम्न बिन्दुओं को सम्मिलित किया जाना चाहिए : विस्तृत निर्माण विशिष्टियां ( Detailed Construction Specifications) 8,5 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
6900
क) परियोजना निर्माण की समय-सीमाएं और पुनर्विकसित इकाईयों को लाभार्थियों / हितग्राहियों हस्तान्तरित करने की तिथि
ख) पुनर्विकास इकाईयों और पुनर्स्थापना योजना ( Relocation Plan ) f विवरण लाभार्थियों को दिया जाना ।
ग) निष्पादन प्रत्याभूति ( Performance Guarantee) ( बोली मूल्य का न्यूनतम 05 प्रतिशत) घ) परिसमापन क्षति हेतु प्रतिभूति निक्षेप (सुरक्षा निधि) (Security Deposit for Liquidated damages)
ङ) अर्थदण्डों को मानक निविदा प्रपत्र के अनुसार या इनसे उच्चतर स्तर पर , जैसा कि इनके बारे में सहमति प्राप्त की गई हो , परिभाषित किया जाएगा
8.6 पुनर्विकास परियोजनाओं की व्यवहार्यता में सुधार करने हेतु किये जाने वाले उपाय
8.6.1 मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल / नगरीय निकाय / शहरी विकास प्राधिकरण/ नगर एवं ग्राम निवेश विभाग/ संबंधित प्राधिकरण द्वारा एकल खिड़की द्रुतगामी अनुमोदन (Single Windows fast track approvais ) प्रदान किये जाएंगे ।
8.6.2 पुनर्विकास परियोजना एवं प्रतिपूरक घटक हेतु प्रयोज्य एकलबार नगरपालिका तथा राजस्व प्रभारों के भुगतान से छूट प्रदान की जा सकती है ।
8.6.3 पुनर्विकास अनुबंध में उल्लेखित सभी लाभार्थीयों / हितग्राहियों को सम्बन्धित पुनर्विकास इकाई के लिए पंजीकृत कब्जा / स्वत्व प्रमाण पत्र, रू. 1000 /- प्रति प्रमाण पत्र की कीमत पर पंजीकृत कब्जा प्रमाण पत्र जारी किया जाना प्रस्तावित है । हालांकि, पुनर्विकसित इकाई के अतिरिक्त क्षेत्र की रजिस्ट्री एवं प्रतिपूरक घटक पर निर्मित योग्य इकाईयों के लिए स्टाम्प ड्यूटी राज्य नियमों के अनुसार लागू की जायेगी ।
8.6.4 परियोजना में सम्मिलित भूमि यदि लीज होल्ड है तो इस नीति के तहत पुनर्विकास अनुबंध होने के उपरांत कार्यान्वयन अधिकरण इसे लीज होल्ड से रहवासी कल्याण संघ ( RWA) के पक्ष में भू- स्वामी अधिकार में परिवर्तित करने हेतु संबंधित तहसीलदार के समक्ष आवेदन कर सकेगें । लीज होल्ड से भू-स्वामी अधिकार में परिवर्तित करने हेतु निर्धारित शुल्क ऐसे प्रकरणों में देय नहीं होगा । इस संबंध में नजूल निवर्तन निर्देश में आवश्यक संशोधन किये जाये ।
8.6.5 पुनर्विकास परियोजनाओं की पुनर्विकसित इकाईयों के लिए स्टाम्प शुल्क से छूट प्रदान की जा सकती है ।
8.6.6 पुनर्विकास नीति के तहत ली जा रही परियोजनाओं में विकसकर्ता को मध्य प्रदेश नगरपालिका (कॉलोनी विकास) नियम, 2021 के नियम 10 के तहत एल.आई.जी./ई. डब्लयूएस / आश्रय शुल्क/ अतिरिक्त आश्रय शुल्क जमा करने तथा नियम 13 के तहत संपत्ति बंधक रखना अथवा बैंक गारंटी प्रस्तुत करने से छूट रहेगी । इस संबंध में मध्य प्रदेश नगरपालिका (कॉलोनी विकास) नियम, 2021 में आवश्यक संशोधन किये जाये ।
6901
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
8.6.7 लाभार्थियों को पुनर्विकसित इकाइयों और रहवासी कल्याण संघ को साझा स्थानों के हस्तांतरण पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाएगा ।
8.6.8 पुनर्विकास नीति के तहत प्रस्तावित पुनर्विकास अनुबंध में विकासकर्ता अथवा कार्यान्वयन अधिकरण द्वारा विक्रय किये जाने वाली संपत्ति पर भी स्टाम्प ड्यूटी बाजार मूल्य का 5 प्रतिशत के स्थान पर 0.25 प्रतिशत होगा । इस संबंध में इंडियन स्टाम्प एक्ट में आवश्यक प्रावधान किये जाये ।
8.6.9 एफएआर, ग्राउंड कवरेज और पुनर्विकास परियोजनाओं और प्रतिपूरक घटक के लिए वाणिज्यिक उपयोग के लिए प्रस्तावित उपायों को लागू विकास योजनाओं में संशोधित / शामिल किया जाएगा । प्रस्तावित उपाय निम्नलिखित हैं:
i. पुनर्विकास नीति के तहत ली जा रही परियोजनाओं में मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 सारणी 4 एवं सारणी 5 में निर्धारित एफ.ए.आर. से 0.5 अतिरिक्त एफ.ए. आर. देय होगा तथा भू- तल कवरेज 40 प्रतिशत मान्य होगा । इस संबंध में मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 एवं यथा आवश्यकता विकास योजनाओं में संशोधन किये जाए ।
ii. पुनर्विकास परियोजनाओं में सुविधाजनक दुकानों हेतु कुल एफ.ए.आर. का 7.5 प्रतिशत होगा ।
iii . यदि 7.5 प्रतिशत से अधिक या सम्पूर्ण तल क्षेत्र अनुपात (जिसका तात्पर्य भूमि उपयोग को वाणिज्यिक उपयोग में परिवर्तन से है) की आवश्यकता वाणिज्यिक गतिविधि हेतु प्रतिपादित की जाए , जिसके अनुसार पुनर्विकास कार्य को वित्तीय संभाव्य (financially viable ) बनाया जा सके, वहां क्रियान्वयन अभिकरण को साधिकार समिति की अनुमति प्राप्त करने हेतु एक व्यवहार्यता प्रतिवेदन ( feasibility report) प्रस्तुत किया जाएगा । जिसके अन्तर्गत प्रतिवेशी अधोसंरचना तथा विकास पर प्रस्ताव के बारे में व्यावहारिक संभावनाओं तथा लाभार्थियों/ हितग्राहियों के कथित भूमि संवेष्टन (पार्सल ) को पुनर्स्थापित करने हेतु सहमति को सम्मिलित किया जाएगा । साधिकार समिति से भू- उपयोग उपान्तरण हेतु अनुमोदन के पश्चात् म.प्र . नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973 के प्रासंगिक अनुभाग के अनुसार भू- उपयोग उपान्तरण करना होगा ।
8.7 क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा परियोजना समापन प्रतिवेदन तैयार किया जाना चाहिए जिसमें परियोजना की संक्षेपिका (Summary) , कुल व्यय तथा प्राप्तियां, समग्र प्रतिलाभ (overall return ), परियोजना के पूर्ण करने में लगने वाला समय , प्रतिपूरक विक्रयघटक (CC) की बिक्री, परियोजना के क्रियान्वयन में समक्ष आई समस्याओं, सबक (learnings ) , आदि, संबंधी पहलुओं को सम्मिलित किया जाएगा । यदि आवश्यक समझा जाए तो इस प्रतिवेदन को राज्य स्तरीय परियोजना समिति (SLPC ) द्वारा नीति के संशोधन के लिए उपयोग में लाया जा सकता है ।
8.8 विकासकर्ता द्वारा परियोजना हेतु उपयुक्त निर्माण प्रौद्योगिकी का चयन किया जा सकता है । तथापि, इसे क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा प्रमाणित किया जाना चाहिए ।
8.9 सिविल तथा सामाजिक अधोसंरचना हेतु समस्त आन्तरिक विकास कार्यों पर व्यय को विकासकर्ता द्वारा वहन किया जाएगा ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
6902
[भाग 1
8.10 रुफ -टॉप सौर ऊर्जा व्यवस्था की स्थापना अधिकतम संभाव्य छत क्षेत्रफल में, मय ग्रिड संयोजन के
की जानी चाहिए ।
8.11 आन्तरिक के साथ-साथ बाह्य उपस्करों (फिक्सचर्स ) में LED प्रकाश व्यवस्था का उपयोग अनिवार्य
है।
9. नियोजन मानदण्ड तथा रूपांकन विमर्श ( Planning Norms and Design Considerations)
9.1 तल क्षेत्र अनुपात ( FAR ) कुल भूखण्ड क्षेत्रफल (total plot area ) पर लागू होगा ।
9.2 दो या उससे अधिक निकटवर्ती एवं जुड़ी हुई, आवास योजनाओं को साथ जोड़कर एक पुनर्विकास
परियोजना माना जा सकता है , अगर सभी आवास योजना इस नीति की कण्डिका 4.1 एवं 4.2 के
अनुसार पुनर्विकास के लिए पात्र है । इसके अतिरिक्त इस प्रकार की पुनर्विकास परियोजनाओं हेतु
सभी आवास योजनाओं की रहवासी कल्याण संघ की सहमति अनिवार्य होगी ।
9,3 पुनर्विकास के लिए प्रस्तावित विद्यमान आवासीय योजना में विद्यमान सड़क खुले क्षेत्र एवं अन्य
सुविधाओं की पुनः योजना बनाई जा सकती है, परन्तु प्रमुख सार्वजनिक समन्वय सड़कों को बनाया
रखना ।
9.4 यदि इस नीति में परिभाषित न किया गया हो तो विकास प्रतिपूरक घटक ( CC) का निष्पादन राज्य
सरकार के प्रचलित नियोजन मानदण्डों और / या भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार किया
जाएगा । 9.5 पुनर्विकास परियोजना हेतु बाधा मुक्त (barrier free) तथा बच्चों के अनुकूल
(children friendly) रूपांकन को सम्मिलित किया जाएगा ।
9,6 परियोजना के अन्तर्गत भवन के रूपांकन में निःशक्तजनों के आवागमन की आवश्यकताओं हेतु उचित
प्रावधान किया जाएगा, जैसे कि ढलान (रैम्प) , रेलिंग (हैंडरेल्स) , निःशक्तजनों हेतु पार्किंग व्यवस्था,
आदि ।
9.7 अग्नि सुरक्षा प्रावधान प्रयोज्य नियमों के अनुसार किये जाएंगे ।
9.8 अग्नि तथा लिफ्ट अंकेक्षण नियमित रूप से निष्पादित किये जाएंगे ।
10. लाभार्थी/ हितग्राही तथा आवंटन ( Beneficiaries and Allotment )
10.1 लाभार्थियों/हितग्राहियों को कण्डिका 3.5 में परिभाषित किया गया है ।
10.2 आधिपत्य (possesion ) प्राप्त करते समय लाभार्थियों/ हितग्राहियों के विरूद्ध क्रियान्वयन अभिकरण
को देय बकाया राशियों का भुगतान लम्बित नहीं होना चाहिए ।
10.3 सार्वजनिक आवासीय योजना के प्रकरण में, पुनर्विकसित इकाईयों का आवंटन क्रियान्वयन अभिकरण
के पर्यवेक्षण के अधीन आवंटन हेतु उनके द्वारा अनुसरण किये जा रहे मार्गदर्शक सिद्धान्तों के
अनुसार या जैसा कि पुनर्विकास अनुबन्ध में सम्मत किया गया हो, किया जाएगा ।
6903
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
11. रहवासी कल्याण संघ की भूमिका ( Role of Resident Welfare Association )
11.1 अपने सदस्यों की सहमति के माध्यम से पुनर्विकास प्रक्रिया को प्रारंभ करना ।
11.2 प्रस्तावित पुनर्विकास परियोजना हेतु संभाव्यता प्रतिवेदन (Feasibility Report ) तैयार करने हेतु रहवासी कल्याण संघ ( RWA) परियोजना प्रबन्धन परामर्शी ( Project Management Consultant- PMC) की नियुक्ति कर सकता है । रहवासी कल्याण संघ संभाव्यता प्रतिवेदन क्रियान्वयन अभिकरण को त्वरित संदर्भ हेतु प्रस्तुत कर सकता है ।
11.3 पुनर्विकास के किसी विषय पर निर्णय हेतु किसी रहवासी कल्याण संघ के सदस्य की सहमति आयोजित बैठक उसकी भौतिक या ऑनलाइन उपस्थिति के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है । रहवासी कल्याण संघ द्वारा यह सुनिश्चित किया जाएगा कि समस्त सदस्यों की प्रतिक्रिया प्राप्त कर ली जाए भले वह किसी प्रस्ताव के पक्ष में हो या उसके विरोध में ।
11.4 पुनर्निर्माण परियोजना हेतु रहवासी कल्याण संघ की निर्णायक (decision making ) बैठकों में रहवासी कल्याण संघ के समस्त सदस्य अनिवार्य रूप से उपस्थित रहेंगे । ऐसी समस्त बैठकों की कार्यवाही विवरण का अभिलेखन किया जाना चाहिए ।
11.5 रहवासी कल्याण संघ द्वारा पुनर्विकास परियोजना के बारे में अपने समस्त सदस्यों को नियमित रूप से समस्त विवरण , सूचनाएं, बैठक आयोजन कार्यक्रम, बैठकों का कार्यवाही विवरण तथा परियोजना की प्रगति प्रसारित किया जाना चाहिए ।
11.6 रहवासी कल्यण संघ विकासकर्ता अथवा ठेकेदार के चयन हेतु मानक प्रक्रिया तैयार करेगा तथा इसे अपने सदस्यों को अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करेगा ।
11.7 रहवासी कल्याण संघ संरचित मानक चयन प्रक्रिया के अनुसार विकासकर्ता / ठेकेदार की नियुक्ति करेगा । रहवासी कल्याण संघ द्वारा सम्पूर्ण चयन प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी ।
रहवासी कल्याण संघ सम्पूर्ण परियोजना क्रियान्वयन अवधि के दौरान किसी भी समय क्रियान्वयन अभिकरण को किसी भी समस्या के बारे में अभ्यावेदन प्रस्तुत कर सकेगा या सुझाव या अपनी चिन्ता से अवगत करा सकेगा । 11.8
11.9 रहवासी कल्याण संघ क्रियान्वयन अभिकरण या निजी विकासकर्ता को अपने सदस्यों के साथ परामर्श सत्र आयोजित करने हेतु अपना समर्थन प्रदान करेगा ।
11.10 रहवासी कल्याण संघ विद्यमान परियोजना के बारे में समस्त वांछित प्रलेखन ( documentation ) उपलब्ध करायेगा ।
11.11 रहवासी कल्याण संघ क्रियान्वयन अभिकरण/ जन-निजी भागीदारी विकासकर्ता / निजी विकासकर्ता को स्वयं के स्वामित्व के अधीन भूमि में से इकाईयों या भूमि के विक्रय हेतु अपनी सहमति प्रदान करेगा ।
12. अन्य दिशा-निर्देश मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
6904
[भाग 1
12.1 क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा पुनर्विकास योजना का परियोजना अनुश्रवण (Project Monitoring ) किया जाएगा तथा इसकी अद्यतन जानकारी रहवासी कल्याण संघ को नियमित रूप से प्रस्तुत की जाएगी ।
12.2 यदि पुनर्विकास परियोजना में रहवासी कल्याण संघ अस्तित्व में न हो तो इसका अनिवार्य रूप से गठन किया जाएगा तथा पुनर्विकास परियोजना प्रारम्भ करने से पूर्व इसका पंजीयन कराया जाएगा ।
12.3 प्रथम बैठक जिसके अन्तर्गत पुनर्विकास के बारे में निर्णय लिया जाना अपेक्षित है हेतु आडियो-वीडियो रिकार्डिंग की जाएगी । आडियो- वीडियो रिकार्डिंग एवं दस्तावेजों की एक प्रतिलिपि सम्बन्धित नगरीय निकाय को दिया जाना अनिवार्य है ।
12.4 इस नीति के अधीन मरम्मत कार्य ( Repair work) की अनुमति प्रदान नहीं की जाएगी ।
12.5 नवीन रहवासी कल्याण संघ का पंजीयन मध्यप्रदेश रहवासी कल्याण संघ नीति 2020 के अनुसार किया जाएगा ।
12.6 मध्य प्रदेश शासन की इकाई / उपक्रम द्वारा पुनर्विकास नीति के तहत ली जाने वाली परियोजनाओं के प्रकरण साधिकार समिति के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किये जायेगें ।
12.7 इस नीति के तहत मध्य प्रदेश शासन की इकाई / उपक्रम, निजी परियोजनाओं के पुनर्विकास की योजनाओं पर कार्य नहीं कर सकेगें ।
13. संस्थागत ढांचा ( Institutional Framework)
13.1 नगरीय विकास एवं आवास विभाग राज्य स्तर पर समन्वयन (नोडल) विभाग होगा ।
13.2 साधिकार समिति (Empowered Committee -EC)
13.2.1 मुख्य सचिव मध्यप्रदेश शासन साधिकार समिति के अध्यक्ष होंगे । समिति में निम्नानुसार अधिकारी सदस्य होंगे :-
1
सदस्य
प्रमुख सचिव , मप्र शासन , राजस्व विभाग
सदस्य
2 प्रमुख सचिव, मप्र शासन, लोक निर्माण विभाग
3
सदस्य
प्रमुख सचिव, मप्र शासन , लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग
सदस्य
4 प्रमुख सचिव, मप्र शासन, वित्त विभाग
5
सदस्य
प्रमुख सचिव, मप्र शासन, विधि एवं विधायी कार्य विभाग
संयोजक सचिव 6 प्रमुख सचिव, मप्र शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग
सदस्य
7 प्रमुख सचिव, मप्र शासन , सहकारिता विभाग
सदस्य
8 महानिदेशक, पर्यावरण नियोजन एवं समन्वय संगठन (एप्को)
सदस्य
9 क्रियान्वयन अभिकरण का प्रमुख
13.2.2 साधिकार समिति क्रियान्वयन अभिकरण द्वारा प्रस्तुत किये गये अनुरोध को अनुमोदित या निरस्त करेगी ।
6905
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
13.3 राज्य स्तरीय परियोजना समिति (State Level Project Committee)
13.3.1 राज्य स्तरीय छानबीन समिति का गठन नगरीय विकास एवं आवास विभाग के प्रमुख सचिव की अध्यक्षता में इस नीति के पर्यवेक्षण, अनुश्रवण तथा क्रियान्वयन के बारे में दिशा-निर्देश जारी करने या नीति के स्पष्टीकरण हेतु किया जाएगा । समिति में निम्नानुसार अधिकारी सदस्य होंगे :
सदस्य
1 आयुक्त, मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल
संयोजक सदस्य 2 क्रियान्वयन अभिकरण के अधीक्षण यन्त्री या समकक्ष स्तर से अनिम्न अधिकारी
सदस्य
संचालक, नगर एवं ग्राम निवेश विभाग
3
4 संबंधित जिला कलेक्टर
सदस्य
सदस्य
5 नगरीय निकाय के संबद्ध आयुक्त / मुख्य कार्यपालन अधिकारी , नगरीय विकास प्राधिकरण
सदस्य
6 कार्यपालन संचालक, एप्को
7 सहकारी पंजीयन समिति के पंजीयक
सदस्य
13.3.2 राज्य स्तरीय परियोजना समिति दिशा- निर्देश जारी कर सकेगीया क्रियान्वयन अभिकरण को अभिकरण के निर्णय पर पुनर्विचार करने हेतु निर्देश दे सकेगी ।
13.3.3 भू-उपयोग उपान्तरण तथा नीति से अतिरिक्त कोई विचलन वांछित हो तो क्रियान्वयन अभिकरण इस हेतु राज्य स्तरीय परियोजना समिति को अनुरोध (सिर्फ सार्वजनिक आवास योजना हेतु) कर सकेगा । यदि अनुरोध आवश्यक पाया जाता हो तो राज्य स्तरीय परियोजना समिति पुनर्विकास परियोजना को साधिकार समिति के समक्ष उसके निर्णय हेतु अग्रेषित कर सकती है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव,
भोपाल , दिनांक 14 दिसम्बर 2022
क्र. - एफ- 23-04-2021 -अठारह-6:- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, " मध्यप्रदेश आवास पुनर्विकास नीति-2022 " का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
[भाग 1 6906
1. Introduction
Housing is fundamental to citizens ' welfare . Improvement in housing condition results in the development of household holistically . Ageing and dilapidation of housing is a common and natural phenomenon that can be found in most of the old building structures. Residents' quality of life in such old and dilapidated schemes deteriorates due to dangerous and unhealthy living conditions. Madhya Pradesh state government has recognised that many such dilapidated public and private housing schemes are present in state , which are beyond repair and require immediate attention . In such cases , where repair is not a viable option, existing units.can be redeveloped . But the process will include large investment and a lot of coordination is required between involved residents , construction agency and public agencies . Therefore , to overcome these challenges and provide a better quality of living to citizens , the Government of Madhya Pradesh (GoMP ) intends to launch the Madhya Pradesh Housing Redevelopment Policy, 2022.
Housing Redevelopment refers to the process of reconstruction of building premises by the demolition of existing structure and construction of the new building as per applicable development regulations . Redevelopment is a solution to address the deteriorating and dangerous living conditions, the grim reality of many old housing societies . The redevelopment will lead to optimal densities in the developed areas of the city along with the use of existing infrastructure to its maximum potential . It will aid in limiting the urban sprawl and reduce the demand for extension/laying of new infrastructure.
Under the Madhya Pradesh Housing Redevelopment Policy, 2022, housing schemes / projects can be undertaken for redevelopment by the competent authority, including Madhya Pradesh Housing and Infrastructure Development Board (MPHIDB) , Urban Local Bodies (ULBs ) , Urban Development Authorities ( UDAs ) , or Private developers etc. of theMadhya Pradesh State following the Policy as laid down , hereunder .
2. Objectives
2.1. Urban Development & Housing Department (UDHD) , GoMP proposes to undertake the redevelopment of public and privatehousing schemes in the urban areas of the state under Public -Private Partnership (PPP) mode or by Public Authorities or by Private developer to achieve the following objectives:
a) to redevelop and upgrade the existing housing stock ;
b) to improve quality of living of existing residents and also the new residents by 'providing structurally safe buildings &better surroundings and create additional affordable housing stock wherever possible ; and
c) to utilize available land and infrastructure in an optimal manner .
2.2. Policy intends to promote private investment to attain the aforesaid objectives with nominal or no cost to the government.
3. Definitions
3.1. Additional carpet or built- up area means the extra carpet or built - up area offeredto thebeneficiaries over and above the existing approved carpet or built-up area .
3.2. Affordable Housing is defined by the Department of Economic Affairs ( DEA) , Ministry of Finance , Government of India through the Gazette Notification Number 84, datedApril 5, 2017 , as a housing scheme using at least 50 per cent of the Floor Area 6907
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
Ratio ( FAR) / Floor Space Index ( FSI ) for dwelling units with a carpet area of not more than 60 square meters . Under this policy, same definition or updated time to time as defined by DEA shall be considered.
3.3. Approved Carpet or built upareameans an area as per the lease deed/ registration document or any statutory document .
3.4. Beneficiaries means lawful lessee of implementing agency or owner of the existing dwelling units . However, existing inhabitants residing on a rental basis or in an unauthorised manner shall not be considered as beneficiaries .
3.5. Compensatory component (CC) means the area in form of built - up or land which is to be utilised for funding the redevelopment project ( refer to section 5.2.2. of this policy) .
3.6. Construction Agency means the agency selected for the construction work for redevelopment project.
3.7. Developer means the entity responsible for construction and development works for all components of the proposed redevelopment project . Developer can be a private entity or public authority for any project.
3.8. Dilapidated means such condition of buildings which are hazardous for use as it shows signs of decay or breaking down and require major repairs which are far from being in a condition that can be restored or repaired. Hence , declared dilapidatedby the concerned ULB .
3.9. Housing Schememeansa housingschemeapprovedby T&CP or ULB or both or developed by Government agencies with a number of dwelling units on multiple floors on an undivided plot of land, built compositely and integrally where land and building (excluding individual units ) are held jointly, building and services are maintainedjointlyand construction is undertaken as one composite unit .
3.10. Implementing Agencymeans Madhya Pradesh Housing and Infrastructure Development Board (MPHIDB )/ Urban Local Bodies (ULBs ) / Urban Development Authority (UDA) / any other competent authority that possess land ownership rights or lease ownership of the land for a public housing scheme. Under this policy, implementing agency shall always be referred to a Government agency .
3.11. Premium meansthe financial amount quoted by the PPP developer in response to thebid invited for the redevelopment project by the implementing agency.
3.12. Private housing scheme means a housing scheme developed by any private agency, where land ownership rights or lease ownership of land is not with public authority. Such housing schemes can be considered under the policy, subject to the existence of a Resident Welfare Association ( RWA) in the said housing scheme.
3.13 . Public housing scheme means a housing scheme developed by any public agency for the public at large , where land ownership rights or lease ownership of land continues to remain with the public authority subject to conditions laid down in the scheme.
3.14. Redeveloped Units means the residential and commercial units proposed or constructed in compensation of existing units for the beneficiaries of the redevelopment project.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
[ भाग 1 6908
3.15. Redevelopment means the process to reconstruct the built structure & infrastructure.
3.16. Redevelopment Agreement means the development agreement executed between the Resident Welfare Association ( RWA) , implementing agency and developer for a redevelopment project. In case implementing agency is engaged as a developer then the contractor shall be the third party in the said agreement .
3.17. Redevelopment project means the project which include construction of redeveloped units along with site and infrastructure development for redeveloped units.
3.18. Reserve Price means the total amount calculated for redevelopment project including construction cost for redeveloped units ( including additional area , if applicable) & land development , supervision charges , relocation expense , consultant fee , statutory approval , GST , etc.
3.19. Resident Welfare Association ( RWA) means an association as per the clause 2 (g ) ofMadhya Pradesh Prakoshtha Swamitva Rules 2019 or amendments thereafter.
3.20. Technical Consultantis the consultant appointed by implementing agency as per the scope defined in section 7.2.3 . to define , prepare , conduct bid process management and supervise the redevelopment project .
4. Eligibility for the redevelopment project
4.1. Any Public and Private housing schemes / projects situated in the planning areas declared under Section 13 of the 'Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973' and as defined in section 3.10 of the policy. Redevelopment of a mix of residential & non- residential schemes is also permissible .
4.2 . Public andPrivate housing schemes which are older than 30 years (from the year of completion of the project ) or declared dilapidated by the competent authority (age of a dilapidated building can be less than 30 years ) and have a registered Resident Welfare Association ( RWA ) shall be eligible for redevelopment , under this policy .
4.3. All Public and Private Housing Schemes eligible under section 4.1 and 4.2 can be considered for redevelopment project . Further, housing schemes having cumulative land area of more than 2500 sqm and access road minimum of 12 meters wide shall beeligible for additional FAR as mentioned in section 8.6.8 of this policy.
4.4. Public and Private Housing Schemeswhich are eligible under section 4.1 and 4.2 but either have cumulative land area less than 2500 sqm or access road less than 12 meters or both, can be redeveloped as per the policy but shall not be eligible for additional FAR mentioned in section 8.6.8 of this policy.
4.5. This policy will not apply to heritage buildings/ zone as defined in the master plan or by a competent authority like National Monument Authority ( NMA) , Archaeological Survey of India (ASI ) or any other.
4.6. Under this policy , in the case of redevelopment of public housing scheme , land on ownership title basis ( भू-स्वामीअधिकार) shallbe transferred on the same. However, forland on lease basis the developer shall have the option to transfer the property on 6909
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
lease basis or developer may get property converted to ownership title basis ( भू-स्वामी अधिकार) on behalf of RWA.
4.7. Redeveloped units to be transferred to beneficiaries directly and shared space, undivided land and amenities and area shall be transferred to the Resident Welfare Association ( RWA) of the public or private housing scheme or as per the redevelopment agreement executed for the redevelopment project . No charges or duty shall be levied by any government department for transfer of shared spaces to RWA.
4.8. Beneficiaries shall be given the redeveloped units at the same project site (project land area can increase or decrease , if consent given by RWA members ) where existing dwelling unitsare present . However , there can be exception as mentioned in section 5.2.3, where redeveloped units may be provided at different location after receiving the consent from the beneficiaries .
4.9. Redeveloped unit shall be preferably allotted at the same location , i.e. , floor (except ground floor ) , direction , corner and road facing etc. in case , the said condition is not applicable for any reason , the allotment of redeveloped units shall be done either through mutual consent of all the members of the RWA or through lottery system , whichever is agreed upon by all the members of RWA , however such decisions are to be taken before initiation of project .
4.10. In general , in all redevelopment projects , ground floor shall be mandatorily made parking floor . So , no dwelling unit shall be proposed on the ground floor. Beneficiaries residing at ground floor should be shifted on the first floor. Similarly , redeveloped units on the upper floors shall alsobe shifted to subsequentupper floors above the existing floor.
4.11. Row houses (detached or semi -detached) which are a part of Housing Scheme can beconsidered for redevelopment , if the row house owners consent to do so.
5. Redevelopment Model
5.1. Three different models for the redevelopment of housing schemes are as follows:
i. Redevelopment of public housing schemeby Implementing Agency on PPP mode;
ii . Redevelopment of public housing schemeby Implementing Agency acting as developer; and
Self- redevelopment of private housing scheme by RWA.
5.2. Components of a housing scheme redevelopment.
5.2.1 . Redevelopment may have the following two components:
i. Redevelopment of dwelling units of existinghousing scheme, i.e. , redeveloped units.
ii . Compensatory component (CC) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
[ भाग 1 6910
5.2.2. Additional to above components , project will include land and infrastructure development for the redevelopment project .
5.2.3 . Under the policy, in cases where CC is not enough for achieving the financial viability for the redevelopment ofpublic housing scheme , the following measures may be opted:
i. Land use of the CC may be converted to commercial use and beneficiaries shall be provided with the redeveloped units on other identified land parcel , if redeveloped units cannot be provided at the existing site . Redevelopment for such cases shall be subject to consent of beneficiaries to shift from existing project siteand approval from theEmpowered Committee for land use change . On approval from Empowered Committee, permission for change in land use shall be undertaken as per the relevant sections of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 and amendments thereafter .
ii. Or the beneficiaries may be requested to contribute funds on their own . This can be done only after getting consent from the beneficiaries and approval from the Empowered Committee.
5.3. Redevelopment of existing housing scheme
5.3.1. Redeveloped units shall be allotted to all the existing beneficiaries .
5.3.2. For residential category, minimum existing approved carpet area or built- up area of thedwelling unit shall be offered to the beneficiaries for redeveloped units .
5.3.3 . For any non- residential category (including commercial) , minimum existing approved carpet area or built- up area of the dwelling unit shall be offered to the beneficiaries for redeveloped units .
5.3.4. Under the policy, additional built- up areas may be proposed for redeveloped units, if project location is good and redevelopment project is viable . The quantum of additional built- up area for redeveloped units shall be finalised depending upon the project specifications , financial feasibility of the project and mutual consent between the RWA and the developer.
5.3.5. Redeveloped units shall be handed over to the beneficiaries without any financial liability, except cases mentioned in section 5.2.3 . and component mentioned in section 8.6.3 .
5.4. Compensatory component (CC)
5.4.1. Compensatory component can be of two types:
i. In the form of residential or commercial built- up area ; or/ and ,
ii. Inthe form of land parcel .
5.4.2. Balance FAR remaining after redeveloping the existing housing units shall be developed by the developer as Compensatory component ( CC) .
5.4.3 . CC shall be developed as permitted under applicable development control regulations , if not mentioned under this policy.
5.4.4. Developer shall be responsible for selling the CC .
6911
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
5.4.5. If the original lease condition allows , then the developer may sublease or sublet CCs as per applicable statutory provisions , although the ownership right of the land shall remain with the original lessee , if not transferred to the developer . However , in case the land is transferred to developer on land ownership rights or freehold basis , then the developer is free to utilise the CC as per the requirements , subject to applicable regulations.
5.4.6. In case CC is in form of land, then transfer of CC can be done as one parcel or multiple smaller parcels to the developer .
5.4.7. Developercan mortgagethe whole or part of CC ( Compensatory component ) once it is transferred to the developer .
6. Approach
6.1. Approach to implement any redevelopment project shall include the following steps:
i. Identification of the redevelopment projectby RWA or public agency.
ii . Getting consent from RWA for initiation of redevelopment project . If RWA is notformed, initiate process to constitute RWA.
It is to be ensured that the land on which the Housing scheme is constructed isfree of allencumbrances , land rights are free hold or land ownership rights , no lease rent/development charges etc. pending against the RWA, all the taxes or feecharged by the ULB are paid up to date.
iv. In case of private housing scheme , it is to be ensured that the scheme has been handed over to the ULBor RWAby the developer .
V. Permission/certification from ULB regarding age of the building /its status as dilapidated buildingto be obtainedby the RWAfor initiating redevelopment process.
vi . Preparation of pre-feasibility and detailed project report for the redevelopment project.
vii . Getting consent from the beneficiaries for redevelopment project and it's components.
viii . Appointment of PPP developer or construction agency, if implementing agency is acting as developer.
ix. Signing of tripartite agreement for redevelopment project .
Χ. Relocation of beneficiaries by offering them transit accommodation or financial compensationequivalent toprevailing rentals in the area.
xi. Redevelopment of existing dwelling unitsand transfer of part CC ( if in form of land parcel ).
xii. Handing over ofdwelling units to beneficiaries and transfer of complete CC.
xiii . Development and sale of CC
7. Implementation मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
[भाग 1 6912
7.1. Process for the redevelopment of public housing scheme by implementing agency on PPP mode may be initiatedby:
7.1.1 . Either RWA of beneficiaries of the public housing scheme shall apply to the concerned public authority ( which will act as implementing agency ) or the concerned implementing agency can propose redevelopment of the eligible public housing scheme.
7.1.2. In any of the case above mentioned in section 5.1.i/ii , RWA shall pass a resolution with irrevocable approval / consent from a minimum of 51 percent ( in case of public housing) of its members , i.e. , beneficiaries for the redevelopment project . This consent shall be required forinitiating the project .
7.1.3 . After receiving the formal consent , the concerned public authority will act as implementing agency and shall prepare the Preliminary Project Report (PPR) and decide upon the mode of development , i.e. , whether implementing agency will appoint a private developer on PPP mode or act as a developer . Such proposal should then be approved by implementing agency's Board or competent Committee/ Authority .
ThePPR shall include the following:
i. Consentfrom the RWA members .
ii . Certificatefrom the competent authority , e.g. , Urban Local Body, etc. , in case of structure , is declared dilapidated or declaration from implementing agency thatthe schemes/ buildings in the scheme are proposed to be considered for redevelopmentas scheme is older than 30 years along with documentation .
Detail of project site , including location , access road , existing land use, collector guideline land rates , consumed FAR , maximum permissible FAR as perapplicable regulation , building height , number of floors , available parking , any other information required .
iv. Listof beneficiaries and approved carpet or built- up area .
V. List ofstatutory approvals required for the project .
vi. Cost estimates for the redevelopment of existing dwelling units with reference to the applicable PWD rates including the additional carpet or built - up area proposed for redevelopment.
vii . Estimate for the expense to be incurred towards implementation of redevelopment project works .
viii. Reserve price that is equivalent to the sum of the cost of the redevelopment project , statutory approval expense, transit accommodation expense ( rental maximum upto three years ) , supervision charges ( equivalent to 6 per cent of redevelopment project cost) and consultancy fee ( equivalent to 3 per cent of redevelopment project cost) .
ix. Proposed built-up area or land area for CC to make the project financially viable .
Χ. Any other information required.
7.1.4. In case private developer is to be appointed then implementing agency should appoint a consultant to conduct Techno - Economic Feasibility studyfor theproject.
6913
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
7.1.5 . Implementing agency shall present the PPR andfeasibility study to SLPC for its recommendation to EC'sreview. Further, as per EC's approvalimplementing agency shall move forward.
7.1.6 . After approval from EC , implementing agency will invite e- tenders for the selection of private developer and adopt a transparent process for the award of the tender .
7.1.7. Bidding criteria for the selection of private developer by the implementing agency shall be maximum premium quotedby the bidder over and above the reserve price, as defined in section 7.1.3.viii .
7.1.8. 50% of the premium amount as defined in section 7.1.5 , shall be transferred to RWA as a corpus amount for maintenance of redeveloped units and balance 50% of the premium shall be transferred to the Government agency who owns the land .
7.1.9. Eligibility criteria for selection the PPPdeveloper shall be defined as per the MP Re- densification Policy 2022 and amendments thereafter . Eligibility criteria can be modified as per the tender and project requirements .
7.1.10. In case of single bid , negative bidding or no- bids ( considering at least 2 attempts of bidding and wider publication ) , the implementing agency may propose to act as a developer for implementation of the project . However, if the project is not found financially viable , the beneficiaries may be requested for financialcontribution . Moreover, if the project is still not viable then implementing agency shall have the rightto opt-out of the said redevelopment project.
7.1.11 . After selection of private developer , Redevelopment agreement shall be signed between the RWA , implementing agency and developer.
7.1.12. Preparation of DPR for redevelopment project by developer.
7.1.13 . Beneficiaries should be appraised about the DPR and transit accommodation or rentals .
7.1.14. Implementing agency along with developer shall obtain ail the statutory approvals related to the redevelopment project .
7.1.15 . All the beneficiaries shall be eligible for transit accommodation or agreed rentals if required to be relocated .
7.1.16. After the relocation of beneficiaries , the developer miqiiiiust initiate the construction of redevelopment project and complete the same within the stipulated time.
7.1.17 . As per the agreement , after completion of certain amount of construction work for the redevelopment project , the developer shall be eligible for transfer ofCC equivalent to the value of work completed for redevelopment project.
7.1.18. Developer may request for transfer of land under CC for development and registration of units by submitting a formal written request to implementing agency, declaring quantum of work completed.
7.1.19. Completion certificate for units constructed under CC shall be permissible only after handing over of redeveloped units to beneficiaries and depositing the bid premium to implementing agency.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
[ भाग 1 6914
7.2. Process for the redevelopment of public housing scheme by Implementing agency acting as the developer may be initiated by:
7.2.1 . Identification of project and getting consent from the beneficiaries shall be as per Section number 7.1.1 and 7.1.2 of this policy.
7.2.2. Implementing agency to prepare a Preliminary Project Report ( PPR) as per the details mentioned in section 7.1.3 . and shouldbe approved by the public authority's Board or competent committee/authority .
7.2.3 . Implementing agency shall present the PPR to SLPC for its recommendation to EC's review. Further , as per EC's approval implementing agency shall move forward .
7.2.4 . After approval from EC , implementing agency may appoint Technical Consultant . Technical consultant's scope of workwill include the following:
i. Its scope shall include site survey, preparation of DPR , preparation of an application for obtaining statutory approvals , design , approval drawings and other related works .
ii . Appointment of technical consultant shall be done through e -tender on Quality cum Cost Basis ( QCBS) bidding.
Thedetailed scope shall be defined in the tender document .
iv. Following key experts should be part of the Technical Consultant : architect , planner, civil engineer , electrical engineer , structural engineer , financial expert , contract expert , and any other required technical expert .
V. If required , implementing agency may include construction supervision in scope of work of technical consultant.
vi. Implementation agency can finalise the key experts as per the requirement and project need .
7.2.5. DPR prepared should be apprised to beneficiaries to finalise the project components and transit accommodation or rentals .
7.2.6. Implementing agency will be acting as developer , therefore, it shall be responsible for taking all the statutory approvals related to the redevelopment of existing housing and CC .
7.2.7 . Implementing agency to appoint the construction agency for implementation and construction or redevelopment project.
7.2.8. Beneficiaries shall be relocated to transit accommodation or shall be provided rentals.
7.2.9. Implementing agency shall initiate the construction for the redevelopment of existing units, immediately after the relocation of beneficiaries .
7.3 . Process for the Self- redevelopment of private housing scheme by RWA
7.3.1. Under the policy, private housing schemes are allowed for self- redevelopment throughappointment of a private developer or construction agency , if project is eligible as per the conditions mentioned in section 4.
6915
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
7.3.2. For any redevelopment project to be considered under this policy, RWA members shail have to pass a resolution with irrevocable approval / consent from a minimum of 65 per cent of its members , i.e. , beneficiaries for a redevelopment project .
7.3.3. Private developer and RWA of the private housing schemes shall execute and sign redevelopment agreement for such redevelopment project .
7.3.4. In such case , redevelopment project should be developed at the existing housing scheme site (project land area can increase or decrease , if consent given by RWA members ) and all the beneficiaries should be allotted redeveloped units in proposed redevelopment project . RWA shall be responsible to monitor that the beneficiaries are handed over the redeveloped units by the developer as per the agreed terms and conditions .
7.3.5. All other steps shall be followed as per the policy or as per the redevelopment agreement signed between RWA and the private developer .
7.3.6. RWA shall be responsible for safeguarding the interest ofbeneficiaries and monitor that the redevelopment project is implemented as per the terms agreed in the redevelopment agreement .
7.3.7. Financing through the bank may be opted , if required by RWA .
8 .. General Provisions
8.1. Timelines
8.1.1 . It is suggested that implementing agency shall appoint a private developer or construction agency within a period of 12 months from the date of receiving consent from RWA/ resident society .
8.1.2. Redeveloped units should be handed over to beneficiaries within 36 months from the date of relocation of beneficiaries .
8.1.3 . Allow private player to withdraw from the project after mutual consent with implementing agency and RWA, in case approvals are not in placeor theland is not handed over for construction of redeveloped units within 12 months from the date of appointment.
8.2. Transit Accommodation
8.2.1. Transit accommodation is to be provided to the beneficiaries after obtaining statutory approvals , till the handing over of redeveloped units .
8.2.2. Rent can also be provided which should be equivalent to the prevailing rental in the said housing scheme or as mutually decided between the RWA and the developer. The rentals shall be payable till the completion and handing over of the redeveloped units to the beneficiaries .
8.2.3. The cost of transit accommodation or rental will be borne by the developer.
8.2.4 . Relocation can be done in a phased manner.
8.2.5. If there is delay in handing over of the redeveloped units then penalty shall be levied ona party responsible , as agreed in the signed agreement .
8.3 . StatutoryApprovals and Taxations मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
[भाग 1 6916
8.3.1. Agency owning the housing scheme land shall be responsible for statutory approvals for redevelopment project . Developer shall be responsible for statutory of CC.
8.3.2. Redevelopment project to be registered with RERA.
8.3.3 . All the requisite statutory approvals to be taken up before relocation of the beneficiaries .
8.3.4. Implementing agency will support the private developer in taking the statutory approvals .
8.3.5. Redevelopment cess at the rate of 7% shall be levied on the additional FAR utilised over and above the permissible FAR for the redevelopment project . [ Redevelopment Cess = Additional FAR utilised x land area ( in mts ) x applicable collector guideline rate ( Rs / sqmts ) x 7 % ]
8.3.6. Government departments like , ULBs , T&CP , Revenue , Commercial Tax , etc. , should make necessary provisions for providingstatutory approval and taxationfor redevelopment projects as per this policy .
8.4. Operation & Maintenance ( O & M )
8.4.1 . O & M for redeveloped units will be in the scope of the developer for a suitable period , which shall be agreedby the RWA from the day of obtaining the completion certificate. Thereafter , it will be handed over to the RWA . Activities under O & M shall have to be defined in the tender document and agreement .
8.4.2 . Maintenance deposits will be charged from all the beneficiaries at the time of handing over the possession .
8.4.3. Defect liability period for structural stability will be for minimum 05 years for redeveloped units offeredto implementing agency.
8.5. Redevelopment Agreement should include the following:
a) Detailed construction specifications , project cost along with project construction timelines and date for handing over of redeveloped units to beneficiaries .
b) Details of redeveloped units and relocation plan to be given to beneficiaries .
c) Performance Guarantee ( minimum 5% of the bid price) .
d) Security deposit for liquidated damage .
e) Penalties shall be defined as per the standard tender documents or higher, as agreed.
8.6. Measures to be taken for improving the feasibility of redevelopment projects
8.6.1 . Under this policy, it is proposed that single window fast track approvals will be granted by MPHIDB / ULB / UDA / T &CP / concerned authority.
8.6.2. The project may be exempted from the applicable one time municipal and revenue charges for redevelopment project and CC .
8.6.3. A registered possession certificate to be issued to all beneficiary mentioned in the redevelopment agreement for each redeveloped unit at a nominal price of INR 1000 per certificate. However, stamp duty for registry of additional area for redeveloped 6917
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
unit and saleable units constructed on CC shall be done as per the applicable state regulations .
8.6.4. Under this policy, if the land used for Redevelopment Project is lease hold land, andthe Development Agreement is signed between the RWA and the Implementing Agency under this Policy, the Implementing Agency/Developer shall apply to the concernedTehsildar for changing the status of Land from Leasehold to Freehold land in the ownership of the RWA.In such conditions no prescribed feeshallbe payable for conversion of leasehold land to freehold land . In this regard necessary changes are to be made in Nazul Niwartan Nirdesh .
8.6.5. Stamp duty to be exempted for redeveloped units of redevelopment projects.
8.6.6. For the Projects undertaken under Redevelopment Policy, the Developer shall be exempted from the obligation of construction of EWS units/LIG units /Payment of Shelter Fee and Depositing Bank Guarantee , which are essential under Rule Nos . 10 and 13 of Madhya Pradesh Nagar Palika ( Colony Development ) Rule , 2021. In this regard necessary changes are to be made in the Madhya Pradesh Bhoomi Vikas Niyam 2012 and in Development Plans .
8.6.7. No charges or duty shall be levied on transfer of redeveloped units to the beneficiaries and shared spaces to the RWA.
8.6.8. For the Projects undertaken under this Policy , the 5% stamp duty changeable on developer against sale of compensatory components (whether in form of built- up area or plot) shall be charged @0.25% ; in this regard necessary provisions are to be made inthe Indian Stamp Act .
8.6.9. Measures proposed for FAR , ground coverage and commercial use for redevelopment projects & CC shall be amended / incorporated in the M.P. Bhoomi Vikas Niyam 2012 and applicable Development pians . Following are the proposed measures:
i . For eligible projects as per section 4.1, 4.2 and 4.3 under redevelopment policy , the incentivised FAR shall be allowed as additional 0.50 FAR over and above the permissible FAR as per table 4 & 5 of rule 42 MP Bhoomi Vikas Niyam 2012.
ii. Forredevelopment project permissible ground coverage shall be 40 % of the plot area .
Up to 7.5 per cent of maximum built- up area shall be permissible as commercial space for convenient shopping .
iv. In case, it is found that , to make a redevelopment project financially viable , it is essential to construct commercial space more than the permissible commercial area i.e. , 7.5% of the total built up area , the implementing agency shall have to seek permission from Empowered Committee by submitting a feasibility report containing the practical implications of the proposal on surrounding infrastructure & development and consent of the beneficiaries to relocate from the said land parcel . On approval from Empowered Committee, permission for change in land use shall be undertaken as per the relevant sections . of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 and amendments thereafter.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
[ भाग 1 6918
8.7 . Implementing agency should prepare a project completion report which shall include the summary of the project , total expenditure and receipts , overall return , timelines , sale of CC , issues faced in implementation , learnings , etc. If found necessary, this reportmaybe used by State Level Project Committee for amending the policy.
8.8. The developer can choose any appropriate construction technology for the project. However, it should be certified by the implementing agency .
8.9 . The expenditure on all internal development works for civic and social infrastructure will be borne by the developer .
8.10 . Roof Top Solar installation maybe done in maximum viable roof area with grid connection .
8.11 . Use of LED lighting in internal as well as external fixtures is mandatory .
9. Planning Norms and design considerations
9.1. FAR shall be applicable on the total plot area .
9.2. Two or more adjoining and contiguous housing schemes can be clubbed together and considered as one redevelopment project, if individual housing schemes are eligible for redevelopment as per the section 4.1 and 4.2 of this policy . Further , consent from the RWA of each individual housing scheme is mandatory to club as one redevelopment project .
9.3. The road network , open area and other amenities in the existing housing scheme proposed for redevelopment may be replanned . However, the major public coordination roads shall have to be maintained .
9.4. Development of CC shall be done as per the prevailing planning norms of the State Government and/ or Bhumi Vikas Niyam , 2012, if not defined in this policy.
9.5. Barrier free and children friendly design maybe incorporated for redevelopment project.
9.6. All design provisions shall be made for differently abled persons , like , ramps, handrailsparking for differently abled persons, etc.
9.7. Fire safety provisions shall be made as per the applicable rules .
9.8. Regular fire and lift audits shall be done .
10. Beneficiaries and Allotment
10.1. Beneficiaries shall be as defined in section 3.5.
10.2. Beneficiaries should not have any outstanding dues to the implementing agency at the time of getting possession .
10.3. In the case of public housing scheme, redeveloped units will be allotted under the supervision of implementing agency as per guiding principles followed for allotment by implementing agency or as agreed in the redevelopment agreement .
11. Role of Resident Welfare Association
11.1 . RWA shall initiate the process of redevelopment through consent of its members .
6919
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
11.2. RWA may appoint a Project Management Consultant ( PMC ) to prepare the feasibility report for the proposed redevelopment project . RWA may submit the same to implementing agency for ready reference .
11.3. Consent of the RWA members shall be taken through physical or online presence in the meeting organised for decision on redevelopment . RWA to make sure that response from all the members is received whether in favour or otherwise .
11.4. All the RWA member shall be present in the decision-making meetings of RWA for redevelopment project . Minutes of all such meetings should be recorded.
11.5 . RWA shall regularly disseminate all the details , information , meeting schedules , minutes and project progress regarding the redevelopment project to all its members .
11.6. RWA shall prepare standard procedure for selection of the developer or contractor and present the same to its members for approval .
11.7 . RWA shall appoint the developer or contractor as per the standard selection procedure framed. RWA to make sure transparency in complete selection procedure .
11.8. RWA can make representation about any issue or suggestion or concern to the implementing agency anytime during the complete project implementation period .
11.9. RWA shall extend its support to implementing agency or private developer for conducting consultation sessions with its members.
11.10 . RWA shall make available all the required documentation for the existing project .
11.11 . RWA shall give consent to implementing agency / PPPdeveloper / private developer for sale of units or land from land under its ownership.
12.Other guidelines
12.1. Monitoring of the redevelopment project to be done by the implementing agency and the same shall be updated to RWA regularly.
12.2. In case , RWA does not exist in the redevelopment project , then the same shall be constituted and registered before initiating the redevelopment project .
12.3 . Audio video recording shall be done for the first meeting in which decision on redevelopment is to be taken.A copy of audio video recording and documentationis required to be submitted to concerned ULB.
12.4. Repair work shall not be allowed under this policy .
12.5. Registration of new RWA shall be done as per the MP RWA Policy 2020 or MP Prakoshth Niyam 2019.
12.6. MP Government Agencies /Institutions undertaking Projects under Redevelopment Policy shall have to submit the proposals of such Projects to Empowered Committee for seeking their approval .
12.7 . MP Government Agencies / Institutions shall not undertake Redevelopment Project of Private Housing Societies .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
[ भाग 1 6920
13. Institutional Framework
13.1. Urban Development and Housing Department ( UDHD) will be the nodal department at State Level .
13.2. Empowered Committee (EC)
13.2.1 . The Empowered Committee shall be headedby the Chief Secretary, Governmu Madhya Pradesh . The Committee shall have the below- mentioned officers as its members:
Member 1. Principal Secretary , Government of MP , Revenue Department
Member 2. Principal Secretary, Government of MP , Public Works Department
Member 3. Principal Secretary, Government of MP , Public Asset Management
Member 4. Principal Secretary , Government of MP , Finance Department
Member 5. Principal Secretary, Government of MP, Law and Legislative Affairs Department
6. Principal Secretary , Government of MP , Urban Development and Housing Department
Convenor Secretary
Member 7. Principal Secretary , Government of MP , Co - operative Department
Member 8. Director General , EPCO
Member 9.
Head of the Implementing Agency
implementing agency. 13.2.2 . The Empowered Committee shall approve or reject the request made by
13.3. State Level Project Committee ( SLPC)
13.3.1. State Level Project Committee shall be constituted under the chairmanship of the Principal Secretary of the Urban Development and Housing Department ( UDHD) to supervise , monitor and issue direction regarding implementation or clarifications of thePolicy. Following officers shall be the members of the committee:
Member
1. Director, Town and Country Planning Department
Member
2. Concerned District Collector
Member
3. Concerned Commissioner of Urban Local Body / CEO , Urban Development Authority
Member
4. Executive Director , EPCO
Member
5. Registrar, Department of Cooperative society
Convenor
Member
6. Officers not below the rank of Superintendent Engineer or equivalent of the implementing agency
13.3.2. The SLPC can issue directions or instruct the implementation agency for reconsideration of the agency's decision .
13.3.3. For land use change permission or to avail any additional relaxations beyond this policy, proposal for redevelopment projects (only in case ofpublic housing ) shall be presented by Implementing agency to the SLPC for its approval . If the request is found to be appropriate , then SLPC may recommend the proposal to Empowered Committee for seeking its decision .
SHUBHASHISH BANERJEE , Dy . Secy.
6921
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2022
क्रमांक-आर-1011422/247/2022/ 10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927), की धारा 29 द्वारा प्रबैत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पैर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहां तक कि वे रौज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 25°25′40. 18" से 25°26′43.89 " उत्तर अक्षांश तथा 77°29′18.85" से 77°30′19.41 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला- शिवपुरी
वनमण्डल - शिवपुरी
वनखण्ड की भूमि का विवरण
अ.
तहसील - शिवपुरी वन परिक्षेत्र- शिवपुरी
वनखण्ड की सीमाएँ
खसरा क्र.
भूमि का वर्तमान
क्र.
मद उत्तर- प्रस्तावित मुनारा
क्षेत्रफल (हेक्टर) 126.50
1699/1/2
नाम टोका
1
वनखण्ड ग्राम का का नाम टोका
राजस्य भूमि क्रमांक 01 से 19 तक
ग्राम टोका की सीमा ।
मुनारा
पूर्व- प्रस्तावित
क्रमांक 19 से 30 तक
ग्राम टोका की सीमा ।
दक्षिण- प्रस्तावित मुनारा
क्रमांक 30 से 32 तक
ग्राम टोका की सीमा ।
पश्चिम- प्रस्तावित मुनारा
क्रमांक 32 से 01 तक ग्राम टोका की सीमा ।
126.50
योग
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-
ال 1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No.8-31 /2021 /FC दिनांक 02.06 . 2022 में सैद्धान्तिक स्वीकृति की अधिरोपित शर्त के अनुसार (आवेदक विभाग / संस्था/ व्यक्ति का नाम) की स्वीकृत परियोजना सकुला मध्यम सिंचाई परियोजना (परियोजना का नाम) में प्रभावित 126.42 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 126.50 हेक्टेयर गेर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शास्त, "वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर शिवपुरी के आदेशं प्रकरण क्रमांक/12/2019-20/ अ-20(3) नजूल संशोधित आदेश दिनांक 20.04.2021 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
(ख) उपरोवउपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी (पद नाम) के प्रतिवेदन दिनांक 23.11.2022 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण
निम्नानुसार है:-
(अ) व्यक्तिगत अधिकार:- क
(ब) सामुदायिक अधिकार:- निरंक
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन
घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, अपर सचिव, [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
6922
भोपाल , दिनांक 22 दिसम्बर 2022
आर- 1011422-2457-2022 - दस-3- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधि सूचना क्रमांक आर-1011422-2457-2022- दस 3 , दिनांक 22 दिसम्बर 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, अपर सचिव.
Bhopal , the 22 December 2022
No. -R- 1011422/ 2457/ 2022/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between 24°30'57.3 " to 24° 31'7.43 " North Latitude and 82° 16'16.86 " to 82 ° 16'22.49 " EastLongitude.
SCHEDULE
Tahsil - Sivpuri
District - Sivpuri
Forest Range - Sivpuri
ForestDivision - Sivpuri
Forest Block Bouderies
Details of Land Included
S.
Khasra No.
Area (Hectare)
Present head of land
Name of Village
No Name of the Forest Block.
126.50
1699/1/2
North
Revenue Land
Tonka
Tonka
1
Proposed Boundary Pillar No. 01 to 19 village Tonka.
East- Proposed Boundary Pillar No. 19 to 30 village Tonka.
South - Proposed Boundary Pillar No. 30 to 32 village Tonka.
West - Proposed Boundary Pillar No. 32 to 01 village Tonka.
126.50
Total
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt . of India's order No. F - 8 /31 /2021 - FC dated 02/06/2022 and in lieu of 126- .42 hectare of affected forest land under the sanctioned Project of Sarkula Medium Lift Irrigation Project (Name of Project) of Executive Engineer 6923
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
W.R. Division Shivpuri (Name of User Department/ Agency/Perspn ) , the above mentioned Non Forest land of 126.50 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt . , Forest Department by the Collector Sivpuri order No.12/2019- 20/A-20 (3 ) NAZUL order dated 20.04.2021 of 126.50 hectare transferred or mutated for the purpose of compensatory afforestation .
(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report date 23.011.2022 of SIM Shivpuri (Designation of Competent Revenue officer) are as under .
11 1. Individual Rights : -Nil
2.Community Rights:-Nil
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK KUMAR, Add.Secу.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
6924
[ भाग 1
भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2022
क्रमांक /2452 / 800667 / 2022 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16) की धारा-34 (अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा यह घोषणा करती है कि नीचे दी गई अनुसुची में विनिर्दिष्ट किया गया वनक्षेत्र, जिसें इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक /9- X/58 दिनांक 10 जुलाई 1958 द्वारा संरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था, मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से संरक्षित वन नहीं रहेगा तथा यह भूमि राजस्व विभाग को हस्तान्तरित मानी जायेगी ।
अनुसुची
जिला :- नर्मदापुरम्
वनमंडल :- नर्मदापुरम्
वन कक्ष का क्रमांक
वनखण्ड का नाम
अ. क्र.
वन परिसर का नाम
तहसील - सोहागपुर वनपरिक्षेत्र- सोहागपुर
संरक्षित वन नहीं रहने वाले क्षेत्र की सीमायें
संरक्षित वन नहीं रहने का कारण
क्षेत्रफल (हे.मे. )
जो संरक्षित
वन नही रहेगा
(हेक्ट. मे)
4
2
1
170.00 1.
पथरई
पथरई
3 कक्ष क्र.- पी.एफ.-273
6
5
उत्तर सीमा- संरक्षित वनखण्ड पथरई की नवीन कृत्रिम लाइन नवीन मुनारा क्रमांक-1 / 1 से नवीन मुनारा क्रमांक-10 /25 तक एवं नवीन कृत्रिम लाइन नवीन मुनारा क्रमांक- 10/25 से मुनारा क्रमांक-25 तक । पूर्वसीमा राजस्व सीमा एवं संरक्षित वनखण्ड पथरई की पूर्वी सीमा कृत्रिम लाइन मुनारा क्रमांक-25 से मुनारा क्रमांक-37 तक ।
दक्षिणी सीमा - कृत्रिम लाइन संरक्षित
वनखण्ड पथरई के मुनारा क्रमांक-37
से मुनारा क्रमांक -41 तक एवं संरक्षित वनखण्ड पथरई के मुनारा क्रमांक-41 से आरक्षित वनखण्ड डूडादेह की उत्तरी सीमा के मुनारा क्रमांक 541 तक तथा आरक्षित वनखण्ड डूडादेह के मुनारा क्रमांक 541 से मुनारा क्रमांक-537 तक, आरक्षित वनखण्ड डूडादेह की उत्तरी सीमा ।
भारत सरकार, पर्यवरण, वन एवं जलवायु परितर्वन मंत्रालय का पत्र क्रमांक File No 8- 78/2014- FC दिनांक 08.05.2015 द्वारा संरक्षित क्षेत्र से विस्थापित गांवो के पुनर्वास के लिए डायवर्ट की गई वन भूमि पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय का पत्र क्रमांक F.No. 8- 34/2017 -FC दिनांक 20.05.2019 के अनुसार निर्वनीकृत करने के लिए प्रस्तावित है ।
पश्चिम सीमा- आरक्षित वनखण्ड डूडादेह के मुनारा क्रमांक 537 से संरक्षित वनखण्ड पथरई के नवीन मुनारा क्रमांक-1 / 1 तक, कोलतार रोड़ सीमा पर एवं धमनिया संरक्षित वनखण्ड की पूर्वी सीमा ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार , अपर सचिव, 6925
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2022
क्र.-2452-800667-2022 - दस- 3- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्रमांक-2452-800667-2022- दस 3, दिनांक 22 दिसम्बर 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार , अपर सचिव.
Bhopal , the 22 December 2022
No /2452-7800667/ 2022 /10-3 :: In Exercise of powers conferred by Section 34 (A) of the Indian Forest Act, 1927 (No.XVI of 1927) the State Government hereby declares that the Forest area as specified in the Schedule below , which was declared as protected Forest by the Notification Number/ 9 -X/58 Date 10 July 1958 of Madhya Pradesh Forest Department, will cease to be Protected Forest and with effect from the date ofpublication of the notification in Madhya Pradesh Gazette and this land shall stand transferred to the Revenue Department
SCHEDULE
Tehsil : - Sohagpur Forest Range - Sohagpur District : - Narmadapuram Forest Division : - Narmadapuram
Boundaries of Forest land Ceased tobe Protected Forest Forest Block
Forest Beat
S. No.
Brief description of reasons for Ceasing Protected Forest
Forest Com . No.
Area Cease
tobe
Protected
Forest(Ha.)
170.00
Pathrai
1. Pathrai
PF- 273
North: - Artificial new cut line from new pillar no . - 1 / 1 to pillar no . - 10/25 and new Pillar no. - 10/25 to pillar no . -25. PF block Pathrai .
The forest land diverted for re- habitation of relocated villages from protected area videGovt . of India, Ministry of Forest and Environment letter File No. 8- 78/2014-FC Dated 08
East: - Revenue boundary and East boundary of PF block Pathrai artificial line from pillar no. -25 to new pillar no .-37 .
May 2015 is proposed forDe- notification in accordance with the Ministry of
Environment forest and Climate Change New Delhi letter no . F.No. 8-34/2017 - FC DAte 20-05-2019.
South:- Artificial line from pillar no. -37 to pillar no. -41 of PF block Pathrai and artificial line from Pillar No. -41 of PF block pathrai to pillar No.- 541 of RF block Dudadeh and artificial line from pillar no.- 541 to Pillar no . -537 of RF block Dudadeh in south boundary.
West:- Artificial raod boundary from pillar no. -537 of RF block Dudadeh to new pillar no . - 1/ 1 of PF block Pathrai along coaltar road and eastern boundary of PF Dhamaniya block.
By order and in the name ofthe Governor of Madhya Pradesh, ASHOK KUMAR, Add.Secу .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
6926
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश , शासन
राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 28 अक्टूबर 2022
क्र.-23-अ-82-21-22-भू-अर्जन-22-9122
भूमि अर्जन, और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः-
:
आपचंद मध्यम सिचाई परियोजना
(1) परियोजना का नाम
(2) भूमि का विवरण
सागर
जिला
1. :
:
सागर
2.
तहसील
:
गोंची
3. ग्राम
:
94
4. पट. ह. न.-
:
9.04
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
अर्जित रकवा
भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम
भूमि परं स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
कुल रकवा
खं० नं०
स्वामित्व का प्रकार
सरल क्र.
सिंचित असिंचित पड़ती
9
7
8
4
6
5
3
2
1
निरंक
0.00 0.00
0.37 0.37
244/1
भूभिस्वामी
1 मोहन ब. राजाराम सा. भैसवाही
निरंक
0.08
244/2 0.08
भूमिस्वामी
2 पूनाबाई वेवा मनमोद सन्नू वल्दमनमोद
बेर-5. खौर-1 कुआँपक्का -1
3
0.00
0.00
0.80
244/3 0.80
भूमिस्वानी
चित्तर पिता थानसीग
4
आम-2,निंबू-1 , अमरुद--3 महुआ-1 ,बेर-1 मकान
0.00
0.00
0.80
244/4 0.80
भूमिस्वामी
शकूबाई बेबा थानसींग
निरंक
0.00
0.00
245 1.10 1.10
भूमिस्वामी
5 कनई वल्द सुक्के
यूकेलिपटिस-1, सेमर-1 ,नीम-- 1
0.00
0.00
246 1.20 1.20
भूमिस्वामी
6 पूनाबाई वेवा मनमोद सन्नू वल्दमनमोद
7
आवला-1 .काई -1 .गुंजा-1 ,कोहा-1 सागौन(पौध)-3
प्रेम पम्मी केशरबाई नीमाबाई ग्याबाई
0.00
0.00
247/1
भूमिस्वामी
पि.हरचरण पिता/पतिः कल्लोबाई बे. हरचरण
निरंक
0.00 0.00
247/2 0.14 0.14
भूमिस्वामी
8 पूनाबाई वेवा मनमोद सन्नू वल्दमनमोद 6927
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
7
आवला-1 ,काई-1 ,गुंजा-1 ,कोहा 1 सागौन (पौध)-3
0.00
0.00
1.11
247/1 1.11
भूमिस्वामी
प्रेम पम्मी केशरबाई नीमाबाई ग्याबाई पि.हरचरण पिता/पतिः कल्लोबा ई बे . हरचरण
निरंक
8
0.00
0.00
0.14
247/2 0.14
भूमिस्वामी
पूनाबाई वेवा मनमोद सन्नू वल्दमनभोद
9
0.00
0.00
1.42
248 1.42
कंओं पक्का-1 मकान पक्का(600व.फ.)
भूमिस्वामी
नन्नेभाई ब.कुद्दा
गुंजा-1 ,कोहा-3
0.00
0.85 0.00
भूमिस्वामी 249 0.85
10 रमेश उर्फ रामेश्वरप्रसाद पिता विष्णुप्रसाद
निरंक
0.00
0.40
0.00
भूमिस्वामी 251 0.40
11 रमेश उर्फ रामेश्वरप्रसाद पिता विष्णुप्रसाद
निरंक
0.77
0.00
252 0.77 0.00
भूमिस्वामी
बलराम वल्द थानसीग
12
24 9.0 2.22 6.82 0.0
योगः-
0
4
आपचंद मध्यम सिचाई परियोजना में भूमि अर्जन के कारण प्रभावित मकान एवं कुटुम्बो का विवरण
प्रभावित मकान का विवरण
खसरा रकवा नंबर
भूमिपर निर्मित मानधारक का विवरण
भू-धारक का विवरण
क्र
लं. × चौ.
मकान की प्रकृति
धारा 3 डी के तहत् प्रभावित परिवारों
मकान का क्षेत्रफल (व.मी.मे)
8
9
6
7
5
2
3
4
1
128.6 चित्तर पिता थानसींग
इंट की कच्ची
दीवार कबेलूछाये
23.7 x 5.70 2.75×4.75
23.7x 4
94.8
ईट की कच्ची दीवार चद्दर छाये
कुंदन पिता थानसींग हरीशंकर पिता थानसींग
244/4 0.80
1
9.30x4.35
शकूबाई ऊर्फ दुलारी बेबा थानसींग अहिरवार
शकूबाई देबा थानसींग
बालचंद पिता कुन्दन
ईट की कच्ची
दीवार बरसाती छाई
4.20x4
57.25 सोहन पिता कुन्दन
बलराम पिता थानसींग
3. परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु अधिनियम 2013 के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही प्रचलित है । अधिनियम 2013 प्रावधानों के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति अनुमोदित होने पर प्रभावित कुटुंबों को निम्नानुसार लाभान्वित किया जाना भी प्रस्तावित है ।
(1 ) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
(2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा ।
(3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
6928
(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।
(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब , भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।
(8) पशु या छोटी दुकान रखने वाले प्रत्येक प्रभावित कुटुंब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता , यथास्थिति, पशुबाड़े या छोटी दुकान के निर्माण के लिए एक बारगी ऐसी रकम की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा जो समुचित सरकार द्वारा , न्यूनतम पच्चीस हजार रूपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।
(9) किसी कारीगर, छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति के प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब या ऐसे प्रभावित कुटुम्ब जिसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर कृषिक भूमि या वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अस्वेच्छिक रूप से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की एक बारगी वित्तीय सहायता पाएगा जो समुचित सरकार द्वारा न्यूनतम पच्चीस हजार रूपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।
(10 ) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।
(11 ) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता " दिया जाएगा ।
(12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।
(13) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।
(14) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।
6- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/ जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं , यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी । करने (1) सभी पुनव्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।
(2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं ।
(3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन।
(4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।
(5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
(6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
(7) यथेचित पंचायत घर
(8) बीज सह उर्वरक भण्डारण की समुचित सुविधा, यदि आवश्यक हो ।
(9) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/ शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए ।
(10 ) स्थल पर रहने वाले जाति- समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
(11 ) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
(12) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
(13) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी 6929
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
(14) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
(15) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
(16) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
(17) बच्चो के लिए कीड़ा क्षेत्र
(18) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
(19) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा
(20) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
(21 ) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।
(22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम / मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
(23) अधिनियम की धारा उड के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/ कुटुंब को दिया जावेगा ।
5- प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु मौजा आपचंद तहसील सागर्र की शासकीय चरोखर भूमि खसरा नंबर 1037/1 रकवा 2.000 हे . पर प्रभावित कुटुंबों को 30X30 वर्गफुट भूमि के आवासीय पट्टे आवंटित किये जावेगे ।
6- अधिनियम 2013 की धारा-21 के तहत हितबद्व व्यक्तियों को. यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि / स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिये प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी खुरई जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 19/12/2022 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परिसंपत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिये प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा -20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं ।
7- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी सागर जिला सागर तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन क्रमांक-01 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
[ भाग 1 6930
क्र.-21-अ-82-21-22- भू-अर्जन-22-9123
भूमि अर्जन , और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः-
:
आपचंद मध्यम सिचाई परियोजना
(1) परियोजना का नाम
( 2) भूमि का विवरण
:
सागर
1.
जिला
2.
:
सागर
तहसील
:
3. ग्राम
दुधोनिया
:
4.
111
पट. ह. नं.-
:
12.08
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
अर्जित रकवा
क्र.
खं ० नं० कुल रकवा
स्वामित्व का प्रकार
भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
पड़ती
सिंचित असिंचित
भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
4
5
6
7
8
9 1
2
3
निरंक 1
0.00
124 0.23
0.23 0.00
अमोलसीग शोभारानी
आम-1
0.00
280 1.33 0.85
0.00
बेवागजराज सीग मूलंचद
विशाल पिता/पतिः मुन्ना नवल
सीम रामसीगपिता लछमन
1.08 0.00 0.00
281 1.08
भूमिस्वामी
पपीता-30, अमरुद -10, केला-2 , बॉस पुंज-1 सोबबूल-6 मकान कच्चा-1
निरंक
0.12
287 1.77
धवरानी बेवा व सूरतसीग पिता तखतसीग़ पितानारायण सीग जगन्नाथ उत्तम पिता/ पतिः बद्री पिता अमोलसीग नब्बीबाई द्रोपतीबाई पुत्री. व लछमनसीग
निरंक
288 0.54 0.45
निरंक 2
0.02
153 0.37
गनेश हल्द भगोनी
भूमिस्वामी
कुऑ-1
229 0.99
0.01
निरंक
0.6 0.02
भूमिस्वामी 233/2
3 कृपालसी पिता मंगलसीगसुबहरानी पति कृपाल सीग 6931
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
4
आम-2 बेरी-1 , चिरहोल-1 कुंवर बाई पुत्री मनोरे रामचरण रतीराम भागवल भगवानसीग राजू
265
0.00
0.39 0.00
1.75
नरेन्द्र हरविन्द पिस. बैजनाथ मीराबाई शब्बीबाई उर्मिला बाई
निरंक
0.00
0.69 0.1
0.00
270
शांतीबाई रम्मीबाई वा.
भूमिस्वामी
चद्रवतीक्रांति बाई ना. वा. पुत्री बैजनाथ वली मां
ऑवला-1 आम-1 बेल-1 , नीम-1 ,सागोन-1 छेवला-1
290 1.21 1.05
कुंवरबाई पिता/पतिः परसराम वल्द फूलसीग नन्नीबाई पुत्री फूलसीग किशनसीग वल्द सिरदारसीप विट्टीबाई पुत्री सिरदार गजई वल्द मुण्डे ताराबाई पुत्री रघुवीर
निरंक 5
अनंतसीग बल्द किशनसीग
0.02
0.02 0.00
278/1
भूमिस्वामी
निरंक 6
गौरीशंकर पिता हरप्रसाद
0.07 0.07
278/2
भूमिस्वामी
निरंक 7
2.16
2.16
283
भूमिस्वामी
नाथूराम भागीरथ पिता गजईताराबाई पुत्री रघुवीर
निरंक
289 2.43 0.8
निरंक 8
0.00
306
0.00
1.12 0.82
भूमिस्वामी
धनीराम पिता गोरेलालमुहरबाई भगीबाई किरनबाई पिता/ पतिः ईश्वरबाई वित्ता बाईपुत्री गोरेलाल
निरंक 9
भूमिस्वामी 307 0.62 0.15
गोपीबाई पिता/पतिः गिरधारी व गुडडीबाई पिता/पतिः गिरधारी
निरंक 10
308 1.14 0.06
भूमिस्वामी
गोकल व भरत बल्दविष्णु प्रसाद रामकेश पिता/ पतिः बल्द जगदीश भगवानदास बल्द
निरंक 11
भूमिस्वामी 312 1.22 0.06
त्रिवेनीबाई द्रोपतीबाईंपुत्री दुरगसीग व फूलरानी सुकरानी बाई बेवादुरगसीग कल्यानसीग महेश पिता/पतिः प्र . मिट्टू पिता दुरगासीग मुन्डोबाई भानबाई
कुओं-1 12 गोकल पिता हरप्रसाद
319/1 0.39 0.10
भूमिस्वामी
निरंक
0.08
13 गौरीशंकर पिता हरप्रसाद
0.37
319/2
भूमिस्वामी
निरंक
0.02
424/3 0.7
भूमिस्वामी
14 जगतसीग पिता नत्थूसीगपति जगतसीग
निरंक
0.00
0.4 0.14 0.00
230
भूमिस्वामी
निरंक 15 मुन्ना पिता जमनामायारानी पति मुन्ना
0.05
0.2
232/1
निरंक
0.6
0:000.2 0.00
भूमिस्वामी 232/2
16 भक्ति व जमना चन्द्रानीपति भक्ति
निरंक
0.62 0.03
भूमिस्वामी 251
17 मनोहर पिता टीकारामप्रेमरानी पतिमनोहर
निरंक
0.00
18 बलराम बल्द गनेश
0.61261
0.000.37
भूमिस्वामी
निरंक
0.52
1.31
भूमिस्वामी 279
19 प्रभू बल्द रामसाहाय
आम-1 20 भरत बा. गब्बर रतन छोटेलाल
0.68
0.68282
भूमिस्वामी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
6932
[ भाग 1
वीरसीग दीपेश अंकित हरीबाई रतीबाई छोटी बाई नाबा. पिता नवल बली व मां खुद सुन्दररानी बेवा नवल
21
निरंक
भूमिस्वामी 424/2 0.7 0.15
रज्जन पिता थानसीग गुड्डी बाई पति रज्जन
निरंक 22
0.66 0.38 0.00 0.00
232/3
भूमिस्वामी
निरंक राजू पिता जमना केशरानीपति राजू
0.2
0.56
233/1
निरंक 23
0.00
0.61 0.22
0.00
भूमिस्वामी 260
लालसीग पिता चरनसीगसन्दरसीग पति लालसीग
निरंक 24 रूपसीग बल्द प्यारेलाल
269 1.11 0.03
भूमिस्वामी
निरंक
286 1.23 0.05
भूमिस्वामी
25 सूरतसीग पिता तखतसीग पितानारायण सीग जगन्नाथ उत्तम पिता/ पतिः बद्री पिता अमोलसीग नब्बीबाई द्रोपतीबाई पुत्री. व लछमनसीग व अमोलसीग शोभारानी बेवागजराज सीग मूलंचद विशाल पिवा/पतिः मुन्ना नवल सीग रामसीगपिता लछमन धवरानी बेवा
निरंक
1.06
305
0.40
भूमिस्वामी
26 राजू भानसिह पि० जमना कमलाबाई पुत्री जमना महारानी वेवा जमना व प्रेमसीग आरती रोशनी नाबा. पिता रामस्वरूप बली मां व खुद रेखारानी बेवा रामस्वरूप
12.06
35 31.15
00.02 0.09
योगः-
आपचंद मध्यम सिचाई परियोजना में भूमि अर्जन के कारण प्रभावित मकान एवं कुटुम्बो का विवरण
सरल
खसर रकव
प्रभावित मकान का विवरण
भू-धारक का विवरण
T
T
क्र
लं. ४ चौ.
नंबर
मकान की प्रकृति
धारा 3 है के तहत् प्रभावित परिवारों
भूमिपर निर्मित मानधारक का विवरण
मकान क्षेत्रफल (व.मी. मे)
4
5
2
3
6
7
8
1
9
नवलसींग पिता लक्ष्मन
9x 6.8 61.2
ईट की कच्ची दीवार कबेलू छाये
4.25 x 27.62 भरत पिता लक्ष्मन
281 1.08
1
6.5
ईट की कच्ची
दीवार बरसाती
छाई
छबरानी पति लछमन गौड
छोटेलाल पिता लक्ष्मन अमोलसौग शोभारानी बेवागजराज सीग मूलंचद विशाल पिता/पतिः मुन्ना नयल सोग रामसौगपिता लछमन धयरानी बेवा व सूरतसीग पिता तखतसौग पितानारायण सीग जगन्नाथ उत्तम पिता/पतिः बद्री पिता अमोलसौग नब्बीबाई द्रोपतीबाई पुत्री. व लछमनसौग
3. परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु अधिनियम 2013 के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की कार्यवाही प्रचलित है । अधिनियम 2013 प्रावधानों के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति अनुमोदित होने पर प्रभावित कुटुंबों को निम्नानुसार लाभान्वित किया जाना भी प्रस्तावित है ।
(1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा ।
6933
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
(2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा ।
(3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।
(4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा ।
(5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए , व्यवस्था किया जाना या
(ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय या
(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रूपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा ।
(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।
(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।
(8) पशु या छोटी दुकान रखने वाले प्रत्येक प्रभावित कुटुंब ऐसी रकम की वित्तीय सहायता, यथास्थिति, पशुबाड़े या छोटी दुकान के निर्माण के लिए एक बारगी ऐसी रकम की वित्तीय सहायता प्राप्त करेगा जो समुचित सरकार द्वारा, न्यूनतम पच्चीस हजार रूपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।
(9) किसी कारीगर, छोटे व्यापारी या स्वनियोजित व्यक्ति के प्रत्येक प्रभावित कुटुम्ब या ऐसे प्रभावित कुटुम्ब जिसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर कृषिक भूमि या वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अस्वेच्छिक रूप से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की एक बारगी वित्तीय सहायता पाएगा जो समुचित सरकार द्वारा न्यूनतम पच्चीस हजार रूपए की सीमा के अधीन रहते हुए अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट की जाए ।
(10) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।
(11 ) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा ।
(12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।
13) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।
(
(14) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।
6- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/ जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी । ト [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
6934
(1) सभी पुनव्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।
वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं ।
भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।
पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।
राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
(6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
यथेचित पंचायत घर
बीज सह उर्वरक भण्डारण की समुचित सुविधा, यदि आवश्यक हो ।
(9) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र/ शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए ।
(10) स्थल पर रहने वाले जाति समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
(12) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
(14) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय
(15) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
(17) बच्चो के लिए कीड़ा क्षेत्र
प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
19) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा
व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।
उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/ मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा ।
( 23) अधिनियम की धारा 3ड के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति / कुटुंब को दिया जावेगा ।
5- प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु मौजा आपचंद तहसील सागर की शासकीय आबादी भूमि खसरा नंबर 1037/1 रकवा 2.000 हे. पर प्रभावित कुटुंबों को 30X30 वर्गफुट भूमि के आवासीय पट्टे आवंटित किये जावेगे ।
6- अधिनियम 2013 की धारा-21 के तहत हितबद्व व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिये प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी खुरई जिला सागर के कार्यालय में दिनांक : 19/12/2022 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परिसंपत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिये प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा-20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं ।
7- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी सागर जिला सागर तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन क्रमांक-01 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6935
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश , शासन
राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 2 दिसम्बर 2022 क्र.-8570-भू-अर्जन-2022
चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-:अनुसूचीः-
1. भूमि का वर्णन
क.
जिला
छिन्दवाड़ा
ख.
तहसील
सौंसर
ग.
ग्राम-नन्देवानी
नगर/ग्राम
प०ह०न-23 ब.न.-210 रा.नि.मं.-सौंसर
घ. अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल
कुल रकबा 04.240 हेक्टयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
कमांक
प्रस्तावित खसरा नंबर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
(3)
244
0.101
1
245
0.097
2
246
0.068
3
255/1
01.478
4
255/8
0.567
5
255/7
6
01.0,14
118/7
0.405
7
118/8
0.405
8
373/2
0.105
9 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
6936
10
226 में से आबादी (गावठान)
11
226में से आबादी (गावठान)
12
226में से आबादी (गावठान)
13
226 में से आबादी (गावठान)
14
226में से आबादी (गावठान)
15
226में से आबादी (गावठान)
16
226 में से आबादी (गावठान)
17
226में से आबादी (गावठान)
18
226 में से आबादी (गावठान)
291/1 19
योग:-
6.0x5.0 = 30.00 वर्ग.मी. कच्चा मकान -1
9:0x9.50-85.50 वर्ग.मी. कच्चा मकान-1
9.0x8.0= 72.00 वर्ग.मी. कच्चा मकान -1
10.0x9.0-90.00 वर्ग.मीं. कच्चा मकान-1
6.0x7.0=42.00 वर्ग.मी. कच्चा मकान-1
4.0x5.0= 20.00 वर्ग.मी. कच्चा मकान -1
6.0x6.0-36.00 वर्ग: मी. कच्चा मकान-1
5.0×8.0-40.00 वर्ग.मीं. कच्चा मकान-1
6.0x5.0-30.00 वर्ग.मी. कच्चा मकान-1
6.0x5.0= 30.00 वर्ग.मी. कच्चा मकान -1
कुल रकबा 04.240 हेक्टयर एवं कच्चे मकान-10
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- मोहगांव जलाशय के नहर निर्माण हेतु लघु सिंचाई योजना के लिये परिसंपत्तियों एवं निजी भूमि के अर्जन के संबंध में ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील - सौंसर , जिला - छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावितं भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उपसंभाग सौंसर, जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शीतला पटले , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6937
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला बालाघाट एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश, शासन
राजस्व विभाग
क्र.-87-भू-अर्जन-2022
बालाघाट, दिनांक 2 दिसम्बर 2022
चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची (2 ) में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 जून सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची-1
नगर/ ग्राम
तहसील
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित रकबा क्षेत्रफल
(हे.में)
4
3
2
1
47.676
गोहारा
बैहर
बालाघाट
5
मीनकुर लघु जलाशय निर्माण
अनुसूची-2
खसरा नबंर
क्रमाक
कुल रकबा कुल अर्जित रकबाहे.
4
3
2
1
1.436
4
7.268
1
4.189
4.189
5
3.237
3.237
6/1
2
1.619
6/3
1.619
1.619
1.619
6/4
1.619
1.619
6/2
3
5.261
5.261
7
4
0.865
2.016
12/2
1.214
1:214
8/1
5
1.214
8/2
1.214 6
0.867
0.867
8/3
7
धारक का नाम
5
अकलसिंह व. मेहतर, दुखियाबाई बेवा मेहतर,विपतसिंह , बारेलाल, भैयालाल , विजयसिंह, अत्तरसिंह, दुरपतीबाई, मनकीनबाई बे. सम्पतसिंह, रूपसिंह , राकेश, सविता, अनिता, ललीता, सरिता, यशंवती बेवा मोहपतसिंह , धूपसिंह व. मोहपतसिंह, बत्तीबाई बे. दुर्गासिंह, दिनेश कुमार, भगवनती, बसंती व. दुर्गासिंह, धरमसिंह, प्रतापसिंह, धरमीबाई व. सुमरनसिंह, लीलाबाई बेवा इमरतसिंह, जयसिंह, बीरसिंह , लोकसिंह व. इमरतसिंह, अजमेरसिंह , रज्जेसिंह, उजियार, विजयसिंह व. उदबल , ईश्वर व. चन्दन निवासी कोपरो
शीरूसिंह व. पदमसिंह जाति गोंड निवासी कोपरो
हरेसिंह व. श्रीराम जाति गोंड निवासी कोपरो
गनपत व. मगंलसिंह निवासी कोपरो
फागू व. बन्देसिंह जाति गोंड निवासी कोपरो
हरेसिंह, ईमला, बयन व. श्रीराम, मोतीराम व. पदमसिंह, सुखराम, सुकरतीबाई व. पहाड़सिंह, सगवन्तीबाई, शांतीबाई, फूलमाबाई , मान्ताबाई , खेलोबाई व. बिसराम, चमरीबाई बेवा बिसराम , कृष्णा बाई ना.बा. पिता शिवराम वली मा चमरीबाई बेवा बिसराम निवासी कोपरो
भादूसिंह, सौनीबाई पिता फतेसिंह रासो, सुनिता व. फतेसिंह, रूपतीन जौ. गनपत निवासी सा. देह [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
6938
1.214
1.214
8/4
8
राशन व. छोटेलाल , तारा , बेला, खेलो व. छोटेलाल, सा. मानपुर चन्द्रवती, इन्द्रवंती, कलावती व. छोटेलाल निवासी कोपरो
4.977
9
4.977
9
कांती व. महेपाल चोहनसिंह बिसन सिंह, व. गोपालसिंह ना.बा. वलीमा अमरोतीन,अनिता,सुनीता व. गोपालसिंह जाति गोंड निवासी सा. देह
4.901
10
4.901 10
जालमसिंह व . सम्हारू निवासी सा. देह
2.105
3.844
11
11
2.016 समोती जौ. जालमसिंह धरमसिंह व. कुबलसिंह निवासी कोपरो
1.008
12/1
12
दरबारसिंह व. मगंलसिंह जाति गोंड निवासी कोपरो
1.008
2.015
12/3
13
सम्पतसिंह व. मगंलसिंह निवासी कोपरो
0.032
1.206
13/2
14
1.206 मोतीन वि. अतरूसिंह, मोहपतसिंह व. अतरूसिंह, रामबती वि. जगतसिंह राजू, जितेन्द्र, गोमती, रजवन्ती व. जगतसिंह निवासी कोपरो
1.206
13/3
15
छतरसिंह व. खेलसिंह जाति गोंड निवासी कोपरो
0.503
5.253
14
16
1.267
15/1
17
0.385
15/3
0.494
15/2/1
1.598
15/4
1.193
15/5
चैती वि. हरेसिंह, गुलाबसिंह सुलापसिंह व. हरेसिंह, प्रमीला, उर्मिला व. हरेसिंह निवासी सा.देह
हरेसिंह, ईमला , बयन व. श्रीराम, शीरू व. पदमसिंह, सुखराम, सुकरती बाई व. पहाड़सिंह,संगवन्तीबाई, शांतीबाई,
2.503
0.809
15/6
फूलमाबाई , मान्ताबाई, खेलोबाई व. बिसराम , चमरीबाई बेवा बिसराम , कृष्णा बाई ना.बा. पिता शिवराम वली मा चमरीबाई बेवा बिसराम, फागू व. बन्देसिंह, कान्तीबाई व. मेहपाल , भादूसिंह, सौनीबाई,रासोबाई,सुनिताबाई व. फत्तेसिंह, राशनबाई, ताराबाई, बेलाबाई, खेलोबाई, इन्द्रावती, कलावती, व. छोटेलाल, पुरन्तीबाई, देवराज, शिवलाल, सुनील ना.बा.
पिता धरमसिंह निवासी कोपरो
5.079
9
5.079 18
मनकीन जौ. सम्पतसिंह, रूपसिंह, राकेश , व. सम्पतसिंह, सविता, अनिता, बबीता, सरिता व. सम्पतसिंह मोहपतसिंह निवासी सा.देह
47.676
67.580
योग :-
1. चूंकि मीनकुर जलाशय के निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्था स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यक्ता नहीं है ।
2. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा.) बैहर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. समुचित सरकार की वेबसाईट www.balaghat.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गिरीश कुमार मिश्रा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
6939
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
क्र. - 88- भू-अर्जन-2022
चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है किनीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची (2 ) में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 जून सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची-1
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
तहसील नगर / ग्राम
जिला
अर्जित रकबा क्षेत्रफल
(हे.में)
5
4
2
1
17.8899
3 किनारदा
पोला लघु जलाशय निर्माण
बैहर
बालाघाट
अनुसूची-2
धारक का नाम
खसंरा नबर
कुल रकबा
क्रमांक
कुल अर्जित रकबाहे.
में
5
4
3
2
1
2.5233
5.095
397
1
रामसिंह, रायसिंह व. बैसाखू चेतरान व. जेठू निवासी सा. देह.
0.2690
2.743
372/3
2
सत्तोबाई पतिः फगनसिंह जाति गोंड निवासी सा. देह.
0.2020
0.202
372/2
3
सुखचन्द ना.बा. व. कातिकराम वली पिता कातिकरात व. सिरदार जाति बैगा निवासी सा. देह
2.5410
2.541
372/1
4
चन्दनसिंह व संपत ना.बा. वली मा कमलाबाई जौ सम्पतसिंह, हरलाल, हरदू, मानोबाई पति सम्पतसिंह समलोबाई, पुनियाबाई व. सम्पतसिंह, कमलोबाई पति सम्पतसिंह निवासी सा. देह
0.4274
2.276
371
5
हरेसिंह व. घमसानसिंह निवासी सा. देह
1.016
2.833
362
6
श्यामलाल, हगरू , लामू व. सोनसिंह निवासी सा. देह
1.077
1.077
363/1
7
घमसानसिंह व. भैनसिंह निवासी सा. देह
1.081
1.081
363/2
हरेसिंह व. भुजबल निवासी सा. देह 8
5.322
5.322
400
9
डमारसिंह व. सुद्धराम दशोदा, दसरी, नान्ही, कलम निवासी सा. देह
0.942
1.378
404/2
10
चिन्तामन व. तुलसीराम निवासी सा.देह
0.292
0.292
404/3
11
गोपाल व. रामसरन जाति अहीर निवासी सा.देंह
0.8771
7.430
358
12
भीकमसिंह, लिक्खनसिंह, पितमसिंह व. धरपत रंजना वि. धरपत जाति गोंड निवासी सा. देह [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
6940
3.569
356
13
1.036
354/4
14
1.036
354/3
15
1.040
354/2
16
1.036
354/1
17
39.987
योग :-
0.8352
रमसुलाबाई पति गिरमतसिंह, गिरवरसिंह व. सरूपसिंह बरमतबाई व. सरूपसिंह ना.बा.दुर्गेश , सुकवारो, राजकुमारी, सकुन व गिरमतसिंह निवासी सा. देह
0.0013
सोमलाल पिता लिक्खनसिंह जाति गोंड निवासी सा.देह
0.102
सोमलाल पिता लिक्खनसिंह जाति गोंड निवासी सा. देह
0.2447
दसरी व. पहलवानसिंह लक्ष्मी व. पहलवानसिंह निवासी सा. देह
0.1369
बंशीलाल व. राधेसिंह निवासी सा. देह
17.8899
1. चूंकि पोला जलाशय के निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्था स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
2. भूमि के नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) बैहर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. समुचित सरकार की वेबसाईट www.balaghat.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
6941
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
क्र.-89-भू-अर्जन-2022
चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची (2 ) में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन , पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 जून सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची -1
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
तहसील
नगर/ग्राम
जिला
अर्जित रकबा क्षेत्रफल
(हे.में)
5
4
3
2
1
14.077
मानपुर लघु जलाशय निर्माण
मानपुर
बालाघाट परसवाड़ा
अनुसूची -2
धारक का नाम
कुल रकबा
खसरा नबंर
क्रमांक
कुल अर्जित रकबा हे.
5
4
3
2
1
4.515
4.515
14/1
1
सोहद्राबाई वि. तेजराम, राधेलाल व. तेजराम, सुलकनबाई व. तुलसीराम, कलाबाई वि. श्यामलाल , लिखेश , महेश , दुर्गेश व. श्यामलाल ना.बा.वली मा कलाबाई वि. श्यामलाल, ताराबाई, चौसनबाई व. तेजराम जाति पवांर निवासी मानपुर
1.214 कोमल प्रसाद व. मंगल जाति पवांर निवासी सा. देह 1.214
14/2
2
4.905
4.905
15/1
ओमकार पिता मानकराम जाति पंवार निवासी सा. देह 3
1.214
1.214
15/2
4
मुन्नालाल पिता जगली, दुलीचंद पिता जंगली, ना.बा. वली मा सुगनाबाई वि. जंगली निवासी मानपुर
0.809
0.809
18/1
5
रैवन्तीबाई बेवा माखनसिंह हन्सलाल , सन्तलाल , संतोष पिता माखनसिंह जाति गोंड निवासी मानपुर
0.611
3.250
18/2
6
सेवकराम व. सोनू, सुगनीबाई व. सोनू निवासी सा.देह
0.809
0.809
18/3
7
सुन्दरोंबाई पति गोबरसिंह दुर्गीबाई, चैनबती , श्यामबती, सुकवती, रामेश्वरी व. गोबरसिंह जाति गोंड निवासी गुदमा
14.077
16.716
योग :-
1. चूंकि मानपुर जलाशय के निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्था स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
2. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा .) बैहर के कार्यालय में किया जा सकता है । 3. समुचित सरकार की वेबसाईट www.balaghat.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गिरीश कुमार मिश्रा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 दिसम्बर 2022
6942
कार्यालय , कलेक्टर , बैतूल एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश , शासन
राजस्व विभाग
क्र.-57-3-82-20-21- केदारखेडा-12939
बैतूल, दिनांक 28 नवम्बर 2022
चूँकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक 1 के कालम (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कालम (6) में, वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी सम्बंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची-1
( प्रभावित कृषको की सूची)
तहसील नगर/ ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जन का रकबा हे० में
4
3
2
1
0.232
आभला केदारखेड़ा
6
5
ईटारसी- नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन
उप मुख्य इंजी० (नि) अजनी रेल्वे नागपुर
बैतूल (म०प्र०)
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
क्र.
भूमिस्वामी का नाम
2 1
1
ख. नं.
कुल रकबा हे० में
अर्जित रकबा हे० हे० में
4
3
5
0.082
3.691
105/1
नारायण पिता धर्मपाल जाति कुन्बी सा ० देह भूमिस्वामी
2
0.022
0.024
104/1
तुरजी पति गेन्दू जाति अ ० जा ० सा० देह भूमि स्वामी
3 धनराज पिता बाजी सा ० देह भूमि स्वामी
4
0.008
0.027
97/1
0.010
0.016
36
जगदीश , सुखदीन, रामदीन, पिता गेंदू अमरा पुत्री गेंदू तुरसा बेवा गेंदू अ ० जा ० सा० देह भूमि स्वावी
5
0.032 0.016
37
कुवंरलाल, चिन्ध्या, धनराज पिता मल्लू अ० जा० सा० देह भूमि स्वामी ,
6
0.032 0.004
38
दुर्गाप्रसाद, शिवप्रसाद , कृष्णा, पिता कलीराम सोमती बेवा राजेन्द्र, विकम, अमित, पिता राजेन्द्र कविता, दीपिका पुत्री राजेन्द्र अ० जा० सा ० देह भूमि स्वामी
7
0.022 0.002 97/5
राजू पिता नंदलाल जाति नाई सा० देह भूमि स्वामी 6943
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
0.020
0.064
34
8 ख्यालीराम पिता नान्हूराम कुन्बी सा ० देह भूमि स्वामी
0.075 0.040
35/1
9
भीमराव , माखन, रामदयाल , राजू पिता गुदडिया, अ ०जा० सा०देह भूमि स्वामी
0.028
0.075
35/2
10
जैयवंती पुत्री सोनबा, कमलदास, धर्मदास , पिता जागो , इन्द्रा, कमलाबाई पुत्री जागो , ओमकार, राजू, मधु, उमेश, पिता इन्दल, मुन्नीबाई, जयश्री, राजश्री , पिता इन्दल , दुर्गाप्रसाद, शिवप्रसाद , कृष्णा पिता कलीराम, ललीता पिता कलीराम, सोमती बेवा राजेन्द्र, विक्रम , अमित, पिता राजेन्द्र, कविता, दीपिका पुत्री राजेन्द्र, राजकुमार, राजेश, बसंत पिता बलीराम, रमेश , उमेश, दिनेश पिता मानिकराव , सुशीला, संध्या, रेखा पिता मानिकराव , ओमकार पिता लक्ष्मण , चैतीबाई पुत्री लक्ष्मण रेखा बेवा दिनेश, देवेन्द्र पिता दिनेश , देविका, देवपरी पिता दिनेश, जाति अ० जा० सा०देह
0.232
4.058
10
योग
1- चूंकि ,हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि ईटारसी - नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन के अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिससे कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है । धारा 11 की उपधारा (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश समिति द्वारा तैयार किया गया है, जिसका प्रकाशन पृथक से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है ।
2- भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधि० (रा) मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है । धारा 15 (2) के अधीन तदाशय के सम्बंध में कोई व्यक्ति आपत्ति 60 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी राजस्व मुलताई के समक्ष प्रस्तुत कर सकते है ।
3- कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा / कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा ।
4- समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमनबीर सिंह बैंस , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 दिसम्बर 2022
6944
क्र.-8-3-82-21-22-मालेगाव-13131
[ भाग 1
बैतूल, दिनांक 5 नवम्बर 2022
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित प्रभावित कृषको की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची-1
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जन का रकबा हे ० में
नगर/ ग्राम
जिला तहसील
4
3
2
1
0.141
मालेगांव
मुलताई
बैतूल (म०प्र०)
5
ईटारसी- नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन
अनुसूची- 2
( प्रभावित धारको की सूची )
प्रभावित कृषक का नाम क्र.
2 1
ख. नं. कुल रकबा हे० में
अर्जन का रकबा हे० में
4
5
3
0.090
1.052
228/3
नारायण पिता बलीराम जाति पंवार सा० देह भूमि स्वाभी
1
2
0.011
229/1 0.109
229/2 0.090 0.012
कमला पिता महेगया, अर्जुन, किशोर, रविदास, रामदयाल, राजेश, कांती पिता बलीराम निवासी मुलताई भूमि स्वामी
229/3
0.013
0.090
0.008
229/4 0.050
0.007
229/5 0.050
कमराम पित्ता काशीराम, दयाराम पिता किसन, लक्ष्मण पिता 3 साजूराम सा० देह भूमि स्वामी
योग
0.141
06 1.441
चूंकि ईटारसी- नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु उपरोक्तानुसार प्रभावित भूमि के अर्जन से
(2)
हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2 ) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है।
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी (4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
6945
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
क्र.-1-अ-82-22-23- सड़कवाड़ा-13133
बैतूल , दिनांक 5 नवम्बर 2022
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित प्रभावित कृषको की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची-1
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जन का रकबा हे० में
तहसील नगर / ग्राम जिला
4
3
1
0.002
सड़कवाड़ा
2 घोड़ाडोंगरी
बैतूल (म०प्र०)
5
ईटारसी- नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
प्रभावित कृषक का नाम क्र.
2 1
1
अर्जन का रकबा हे० में
कुल रकबा हे० में
ख. नं.
3
4
'5
0-002
0-089
नविया बेवा फगनू कलेसिया, कलावती, सुमरंती, फूलवंती , सुलन्ती 218 पिता फगनू मंगलसिंग व ० मन्नू झम्मी बेवा मोडडा, भैयालाल, गजमल, विसिंग , विसनू, व० मोडडा सुनिल, व ० मोड्डा, झुनकी डडा. सुनिल फुलवंती , श्यामवती पिता मोडडा डोगरी, रामबाई पिता श्यामू, कमला बेवा डेबू ,रामदास व ० डेबू छतन व० लक्ष्मण नुकी, सुब्बा, धरमती, पिता लक्ष्मण, मन्दी, झबली बेवा सम्मल, इमरत व ० सम्मल, परेश, प्रकाश व० दसरू , जयवन्ती, सेवन्ती पिता दसरू, श्यामलाल, रामलाल, बिरजा व० मोहन, कैला पिता मोहन, रैमा बेवा हीरालाल, चरण , अशोक व. हीरालाल , श्यामवती पिता हीरालाल, सुमत्रा बेवा ससुक्कामहेश, सुखदेव व० सुक्का, अर्चना, सुनिता पिता सुक्का, रामजी, किसन व ० जोगी, लक्ष्मी, रामबाई पिता जोगी निवासी सा० देह भूमि स्वामी
योग
1
0-002
0-089
(2) चूंकि ईटारसी- नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु उपरोक्तानुसार प्रभावित भूमि के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2 ) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण ,अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी शाहपुर
के न्यायालय में किया जा सकता है ।
(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है । 1
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमनबीर सिंह बैंस , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
6946
कार्यालय , कलेक्टर, एवं भू- अर्जन अधिकारी जिला मुरैना
मुरैना, दिनांक 6 दिसम्बर 2022
प्र.क्र. - 19-अ-82 -भू-अर्जन-2020-21-आसन बेराज-10130
(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारां 19 (1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (आसन बेराज परियोजना का निर्माण कार्य) ग्राम- पुंरोहथरिया, प०ह ०क्र ० 113 रा० नि० वृत- तहसील- जौरा , उपखण्ड-जौरा , जिला- मुरैना में कुल 8.96 हे0 अतिरिक्त भूमि अपेक्षित है , इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो क़ि ग्राम- पुराहथरिया प०ह ० क्र. 113 राजस्व वृत- तहसील - जौरा, उपखण्ड - जौरा जिला मुरैना में उकत प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णन
मुरैना
क. जिला-
जौरा
ख. तहसील-
ग्राम-
ग.
पुराहथरिया
8.96 हे0
घ. लगभग क्षेत्रफल
भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है:-
सर्वे नं.
स.क्र.
अर्जन का क्षेत्रफलं
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता : (राजस्व अभिलेख अनुसार)
6
5
4
3
2
1
0.3
कृषि भूमि
1.
भूमि स्वामी
68
: गुर्जर नि० ग्राम भूमि स्वामी पंजाब सिंह पुत्र सोवरन सिंह जाति
0.51
74
कृषि भूमि
2 .
भूमि स्वामी
2.
0.09
करन सिंह पुत्र रघुवर सिंह 1/9 राजमनी , सुल्तान, सुरेश पुत्रान
कृषि भूमि
75 भूमि स्वामी 6947
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
स.क्र. सर्वेनं.
भूमि का प्रकार
अर्जन को क्षेत्रफल
स्वामित्व का प्रकार
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
6
5
4
3
1
2
76
0.47
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
77
0.46
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
अजमेर सिंह, शिवदेई पुत्री अजमेर सिंह 1/9 , वीरेन्द्र गजराज महेन्द्र गवंदा पिता नाराायण सिंह प्रेमा जीरो मीना पुत्री नारायण सिंह समान 1/9 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी धनवन्ती वेवा सरदार सिंह मोहर सिंह कौकसिंह धरमसिंह पिता सरदारसिंह पुष्पी दीपा पुत्री सरदार सिंह समान भाग 1/9 बैकुन्ठी मुन्नी रामरती सन्तो बर्फी पुत्री चतुरे 5/7 समान पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी रामदेई वेवा केदार रिन्कू बा. ब्रजेश पुत्रगण केटार रीना बा. अन्जली पुत्री केदार भांग 1/7 दर भाग 1/8 समान गादीपाल जगदीश नीतराज रामहेत पिता कपूरी समान भाग 1/8 दर भाग 1/9 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी श्रीलाल लायकसिंह निरपालसिंह पिता सूबालाल रामप्यारी लोंगश्री पुत्री सूबालाल हि. 5/54 बैकुण्ठी वेवा गंब्बर राजकुमार विष्णु मिथुन नाबा. पुत्र गब्बर सर. माँ खुद भारती पूनम रेशमा पुत्री गब्बर समान भाग 1/54 दर भाग 1/9 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भगवानसिंह [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
6948
1
सर्वे नं.
स.क्र.
अर्जन का क्षेत्रफल
भूमिका प्रकार
स्वामित्वका प्रकार
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
6
5
4
3
2
1
भूपसिंह रूकमसिंह बिजेन्द्र सिंह अमरसिंह फूलसिंह पिता पुरूषोत्तम सिंह द्रोपती वेवा पुरूषोत्तम सिंह राजाबेटी सनेही पुत्री पुरुषोत्तम सिंह समान भाग 1/9 रतन सिंह, रणवीर सिंह पुत्र बेदरिया, अनारकली, रामदुलारी, रामप्रकाशी पुत्री बेदरिया स.भा... 1/9 , शिवचरन , विशाल पुत्र सलिका, रामरती , राजाबेटी पुत्री सलिका हि० 4/5, कलावती वेवा जहार सिंह, साहब सिंह, जगदीश सुरेन्द्र पुत्र जहार सिंह स.भा. 1/5 दर भाग 1/9 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी हस्तान्तरणीय
3.
204
0.070
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
हलुकी, बादामी पुत्रियाँ रघुवरसिंह जाति काछी नि० ग्राम
4.
207
0.110
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
भागवती, सहोद्रा पुत्रियाँ गोविन्द सिंह जाति काछी नि० ग्राम
228
5.
देवीराम 'पुत्र नारायण जाति काछी
0.42
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
229
0.26
कृषि भूमि
नि० ग्राम
भूमि स्वामी
259
कृषि भूमि 0.09,
भूमिः स्वामी
260
0.48
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
268
0.22
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
269
0.22
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
270
0.31
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
6.
253
कमलेश भूरासिंह गम्भीर सिंह
0.15
कृषि भूमि
भूमि स्वामी 6949
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
सर्वे नं.
स.क्र.
अर्जनका क्षेत्रफल
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
4
5
3
2
1
6 राजवीर सिंह उदयवीर सिंह पुत्र हरीसिंह समान भाग 1/3 पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी गजेन्द्र सिंह कृपाराम सुरेन्द्र सिंह पिता बहादुरसिंह समान भाग 1/3 जनकसिंह प्रेमसिंह मंगलसिंह पिता चिम्मनसिंह 1/3 समान जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
7.
0.63
कृषि भूमि
254/1 भूमि स्वामी
वीरेन्द्र गवदा पिता नारायण सिंह जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
0.32
कृषि भूमि
254/2 भूमि स्वामी
महेन्द्र पुत्र नारायण सिंह जाति काछी नि० ग्राम भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
8.
0.46
254/4
कृषि भूमि
भारत सिंह पुत्र भल्लूसिंह
भूमि स्वामी
9.
254/6
0.32
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
प्रीतमसिंह पुत्र अजमेर सिंह 1/2 राजमनि, सुरेश पुत्रान अजमेर हिस्सा 1/8 सुल्तान पुत्र अजमेर हिस्सा 5/8 , शिवदेही पुत्री अजमेर हिस्सा 1/8 जाति काछी नि० ग्राम
10.
0.63
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
254/10
सोनेराम पंजाब सिंह पिता सोबरनसिंह जाति काछी पता निवासी ग्राम सम्मान भाग भूमि स्वामी अहस्तातरणीय :
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
[ भाग 1 6950
सर्वे नं.
स.क्र.
अर्जन का क्षेत्रफल
भूमि का प्रकार
स्वामित्व का प्रकार
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
5
4
3
2
1
11.
0.23
261
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
0.32
262
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
6 दर्शन महेश पिता भीमा कस्तूरी लीलावती सिरमती मुन्नी पुत्री भीमा हि० 6/7 सामान जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी सूखी वेवा पंचम महीपाल बेदम पिता पंचम संस्वृती संरोज महाराजो मनोज पुत्री पंचम समान भाग 1/7 जाति काछी निबासी ग्रांम भूमि स्वामी
12.
0.31
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
271/1
ماء
श्रीलाल लायकसिंह निरपाल पिता सूवालाल हि 3/4 बैकुण्ठी देवा गब्बर राजकुमार विष्णु मिथुन नाबा. पिता गब्बर सर. माँ खुद भारती पूनम रेशमा पिता गब्बर समान भांग 1/4 जातिःकाछी पता निवासी ग्राम भाग भूमि स्वामी समान अहस्तांतरणीय
13 .
306
0.24
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
हेमलता पत्नी रामप्रकाश हि. 1/3 रामप्रकाश पुत्र भल्लू हि. 1/3 उर्मिला पत्नी रंगलाल हि. 1/3 जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
14.
320
0.35
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
.336
कृषि भूमि 0.14,
भूमि स्वामी
0.17
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
338
राजेन्द्र पुत्र बाबूसिंह फूलवती पुत्री बाबूसिंह सतीश पुत्र इन्द्रकली जाति कुशवाह पता निवासी ग्राम समान भाग भमि स्वामी
15:
341
0.28
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
वीरेन्द्र, गजराज , महेन्द्र, गंवदा पिता नारायणसिंह प्रेमा जीरो मीना पुत्री नारायण सिंह जाति काछी पता निवासी ग्राम समान भाग भूमि स्वामी 6951
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
सर्वे नं.
स.क्र.
स्वामित्व का प्रकार 1
2
3 16.
349 भूमि स्वामी
कुल किता -29 अर्जन का क्षेत्रफल
भूमि का प्रकार
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार) 4
5
6.
0.40 रामविलास पुत्र माधौसिंह जाति काछी निवासी ग्राम भूमि स्वामी कृषि भूमि
8.96 हे ०
1. यहकि घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 EC. 2022 का 30 ) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् की गयी है ।
2. नियम 4 के अधीन भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्बों की संख्या निरंक है , अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है ।
3. उक्त भूमि के या वृत भूमि के किसी भांग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्य खनिजों की खाने हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन , जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है , कि परियोज़ना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षां है, को छोड़कर आवश्यक नहीं हैः।
4. कलेक्टर, जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।.
विशेषः- धारा 40 (2) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली आसन बेराज परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यक्ता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधन के उपबंध लागू नहीं होगें ।
अंकित अस्थाना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
6952
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश , शासन
राजस्व विभाग
क्र.-56-अ-82-21-22- भू-अर्जन-22-10674
सागर, दिनांक 21 दिसम्बर 2022
भूमि अर्जन , और पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक से प्रावधानित समयसीमा 60 दिवस की अवधि में
कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः-
:
परियोजना का नाम
जगदर्रा जलाशय सिचाई परियोजना
(1)
(2) भूमि का विवरण
1.
जिला
:
सागर
2.
तहसील
: गढ़ाकोटा
3.
: माधो ग्राम
4.
21 पट. ह. न .-
5.
41.78 अर्जित भूमि का क्षेत्रफलः
खं० नं० क्र भूमि स्वामी का नाम/ पिता का नाम
स्वामित्व का प्रकार
1
2
4
3
1/1
भूमिस्वामी
जगत जमना पिता छोटेलाल , गनेशीबाई वेवा छोटेलाल सा. देह
2
1/2
भूमिस्वामी
हरीसींग पिता छोटेलाल पता सागर मध्य प्रदेश
भूमिस्वामी 1/3
1/4
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 4/1
4/2
भूमिस्वामी
4/3
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 4/4
9/1
भूमिस्वामी
अर्जित रकवा
कुल रकवा
भूमि परस्थित स्थावर परिसंपत्तियों का विवरण
पड़ती
असिंचित
सिंचित
5
6
7
8
9
1.01
1.01 0.00 0.00
0.50
0.50
नीबू-1
0.30
0.30 0.00 0.00
0.21
0.21
0.42
0.42 0.00 0.00
0.40
0.00
0.40 0:00
बोर-1
0.40
0.40 0.00 0.00
0.40
0.40 0.00 0.00
बिही-1 ,बेरी-1 , आम-3 मकान -1 बोर-1
0.81
0.08 6953
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
बेल-1 महुआ-1 कैथा-1 3 | प्रयाग पिता अर्जुनसींग सा. देह
0.50 0.00 0.00
भूमिस्वामी
2/1
0.50
4
0.51
0.51
2/2
भूमिस्वामी
दशरथ पिता अर्जुनसींग सा. देह
आंवला-1 बेल 1 आम 2नीम 1इमली-1 , मकान-2
5
नन्नू पिता अर्जुनसींग सा. देह
2/3
0.51
0.51
भूमिस्वामी
नीम 1अर्जुन 1 मुनगा 1बेल 1
6
2/4
0.50
0.50 0.00 0.00
भूनिस्वामी
कोमल पिता अर्जुनसींग सा. देह
कैथा 1 नीम 1 ,कुआँ-1 मकान-1
7
जाहिद खाँ पिता गुलाब खाँ सा. देह
3
1.61
1.61 0.00 0.00
भूमिस्वामी
बांस भिरा-2,सागौन-4,नीबू-1 बिही-1वेल 1 आम-1 सूबबूल-2ऐरमा 1,कुओं-1 , मकान -1
8
5
1.62
0.90 0.00 0.00
भूमिस्वामी
सुमतरानी वेवा रतनसींग लखन चन्द्रभान पिता रतनसींग अशोकरानी वेवा नत्थूसींग कलू हल्लेभाई पिता नत्थूसींग जाति सौर साकिन देह
कुआँ-1
9
1.04 0.00 0.00
6
1.04
भूमिस्वानी
रामनारायण पिता बाबूलाल लक्ष्मीनारायण खेमचंद हरिभजन बसंत पिता रामनारायण भगवती कीर्ति पुत्री रामनारायण
10
बांस भिरा -1
1.04
7
1.04
हरिभजन पिता रामनारायण नेमा सा. बजार वार्ड गढ़ाकोटा भूमिस्वामी
11
8
1.04
1.04 0.00 0.00
भूमिस्वामी
नरेन्द्र पिता भगतसींग मालती भारती नेहा पुत्री भगतसींग ममतारानी वेवा भगतसींग सा. जरिया खिरिया
10
1.04
1.04 0.00 0.00
भूमिस्वामी
मकान-1 12 राजेन्द्र कुमार, महेन्द्र कुमार व. हदेसींग प्रेमरानी वेवा हिरदेसींग जाति लोधी सा. जरियाखिरिया
13
मकान-1 कुआँ-1
1.68
0.60 0.00 0.00
भूमिस्वामी
खेमचंद पिता रामनारायण सा. गढ़ाकोटा
14
1.60
13/1
0.04 0.00 0.00
भूमिस्वामी
अक्षय पिता खेमचंद सा. गढाकोटा
15 अवधरानी बेवा भगोनी उर्फ भगवानदास
0.04
126/4/1
0.00 0.04 0.00
भूमिस्वामी
16
0.12
0.00
0.06 0.00
भूमिस्वामी 126/4/2
झल्लू, पिता भगोनी उर्फ भगवानदास
आंवला-2 नीबू 1.मकान -1
17
जामुन -1 , बमूरा -1 , बहेरा-1 ,अचार-1
1.90
1.90
भूमिस्वामी 127/1
संतू सींग बल्द निरपत सींग सा. हरदी
18
2.10
2.10
127/2
भूमिस्वामी
बरगद डूंठ-1 ,कोहा-1 . गुरार-1 , सेमर-1 वेरी-1 .सेमर-1 वेरी -1 ,महुआ-6. कुआँ-1 ,अचार-1 शैलेन्द्र महेन्द्र रिचा नावाव पिता मूरतसींग वली आजा निरपतसींग पवनकुमारी वेवा मूरतसींग सा. हरदी
19
5.43
5.43
भूमिस्वामी 128/1
महुआ-6,कोहा-8 , द्रोपदी पुत्री लल्लूसींग सा. जरिया खिरिया
20
3.28
1.64
128/2
भूमिस्वामी
कुंतीबाई पुत्री लल्लूसींग, सा. जरिया खिरिया
आन-1 ,महुआ-7,पीपल-1 कुओं-1
21
0.60
0.60 0.00 0.00
129/1
भूमिस्वामी
किशुन, पिता बाबूलाल सा. हरदी
जाचेर पेड़-1 , महुआ-1 कुआँ -1
0.60
0.60
129/2
भूमिस्वामी
0.40
129/3
0.40 0.00 0.00
भूमिस्वामी
22 कमलेशरानी पति बाबूलाल सा. हरदी
A मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
[ भाग 1 6954
23 उत्तमसींग पिता हल्ला
0.4
भूमिस्वामी 129/4 0.40
0.80
0.80
भूमिस्वामी 130/3
24
मकान-1
0.60
0.60
130/1
भूमिस्वाभी
पनवेश्वर पिता बाबूलाल सा. हरदी
0.60
0.60
130/2
भूमिस्वामी
25 कनई वल्द नन्नू, केशरबाई पति कनई सा. देह भूस्वामी अहस्तांतरणीय
1.60
1.60
0.00
131/2
भूमिस्वामी
पलास -1 ,खैर-3 . अचार-2. 0.00 महुआ-2साज-1 ,सागौन- 14, आंवरी-1 , कुओं-1 ,आम -1मकान-1
26 दली बल्द रमले रज्जोबाई पति दली सा. देह
0.60 0.00
0.60
0.00
.131/4
भूमिस्वामी
कोहा -1 ,सेजे 4, चिरोल- 1केम-1 , धोवन-1 , छेवला -1, बेरी -1 अचार -1 कुऔं-1
27 लखन वल्द दली , कलाबाई पति लखन सा. देह
0.60
0.60
131/5
भूमिस्वामी
रेजा-1चिरोल 3 कछइ- खैर-3सेजे -10 गुरार-1 मकान-1
सीताफल-2
0.00
1,01
132/1
0.00 1.01
भूमिस्वामी
28 सैयद जावेद हुसैन पिता सैयद इकवाल हुसैन सा. गढ़ाकोटा
29
1.01
0.00 0.00 1.01
132/2
भूमिस्वामी
नीलोफर वेगम पति सैयद परवेज हुसैन सा. गढ़ाकोटा
सीताफल-5 , चिरोल-1 व्यववर्तित
0.10
0.00 0.00 0.10
भूमिस्वामी 139/3
1.52
0.00 0.00 0.76
132/3
भूमिस्वामी
30 साहीन वेगम पति इसरार हुसैन सा. गढ़ाकोटा
1.54
134
0.00 0.00 1.54
भूमिस्वामी
31 भरत पिता घनश्याम चौरसिया सा. गढ़ाकोटा
1.54
136
0.00 0.00 0.88
भूमिस्वामी
32
133
0.00
1.53
0.00 1.53
भूमिस्वामी
135
1.53
0.00 0.00 1.53
भूमिस्वामी
सैयद परवेज हुसैन पिता इकवाल हुसैन सा. गढ़ाकोटा
व्यववर्तित
139/
0.24
0.00 0.00 0.24
भूमिस्वामी
33
व्यवर्तित
0.04
0.00 0.00 0.04
भूमिस्वामी
सहनाज बेगम पति सैयद जावेद सा. पिपरिया मटोली
139/ 4/1/1/1/2
व्यववर्तित
139/4/1/
0.04
0.00 0.00 0.04
भूमिस्वामी
1/2
34 सैयद जाबेद हुसेन पिता सैयद इकवाल हुसैन सा, गढ़ाकोटा
व्यववर्तित
139/4/1/
0.04
0.00 0.00 0.04
भूमिस्वामी
2
35 सैयद नाबेद हुसेन पिता सैयद इकवाल हुसैन सा. गढ़ाकोटा
व्यववर्तित
0.04
0.04
139/4/2भूमिस्वामी
36 नौसीन परबीन पिता सौयद जावेद सा. पिपरिया भओली
2.00
139/2
0.00 0.00 2.00
1-बरगद
भूमिस्वामी
सा. गढ़ाकोटा 37 मंजू पति सुशील कुमार जैन
योगः-
51
48.99 30.92 0.10 10.76
3. प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का पुनर्व्यवस्थापन किया जाना अपेक्षित नहीं है अतः पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान किया जाना एवं पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थान स्कीम तैयार की जाना आवश्यक नहीं है ।
4. अधिनियम 2013 की धारा -21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिये प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू अर्जन अधिकारी रहली जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 30/01/2023 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परिसंपत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिये प्रतिकर के दावों की रकम औरविशिष्टियां धारा-20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं ।
5. भूमि के नक्शे तथा प्लान को निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी रहली जिला सागर तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक -01 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता
है
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, 6955
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा जिला खण्डवा मध्यप्रदेश ,
खण्डवा, दिनांक 7 दिसम्बर 2022 पत्र क्र. -4457- रीडर- 1-2022
प्ररुप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
4/3/21/21/22/23 कमांक- 41- 123 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (ठ) की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-113 में जल परिवहन हेतु ग्राम- केहलारी, प.ह.न 48, रा.नि.मं.- 03 , जावर, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
2
3
1
खण्डवा
खण्डवा
687
0.039
ग्राम- केहलारी, प.ह.न 48 ,
01
0.039
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
[भाग 1 6956
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
कमांक- 414/ 04/ 21/22-23अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर , प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक 02 से बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (B) में जल परिवहन हेतु ग्राम- ललवाड़ा, प.ह.न 55, रा.नि.मं.- 03, जावर, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा , जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.032
14/1
खण्डवा
ग्राम-
खण्डवा
0.032
14/2
ललवाड़ा, प.ह.न 55,
0.033
14/3
0.026
15
0.050
12 6957
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
1 2 3
खण्डवा खण्डवा ग्राम-
ललवाड़ा,
प.ह.न 55 ,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4 5 57 0.074 10/3 0.049 54 0.010 19 0.097 20 0.025 21/2 0.059 55/1 0.026 55/2 0.014 55/3 0.006 86/1 0.018 84 0.015 85 0.019 47 0.015 87/3 0.047 101/1 0.033 101/2 0.043 101/3 0.050 100 0.013 99/1 0.047 99/2 0.023 98 0.002 97/1 0.030 97/3 0.069 97/2 0.038 29 0.995
कुल योग
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
6958
पत्र क्र.-4461 - रीडर- 1-2022
प्ररुप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
कमांक- 415/24 121/२२१११ अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (C) में जल परिवहन हेतु ग्राम- सिंहाड़ा, प.ह.न 70, रा.नि.मं.- 04, खण्डवा-1 , तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डंक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीत, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा , जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
: अनुसूची:
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली' भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.034
848
खण्डवा
खण्डवा
0.015
847
ग्राम- सिहाड़ा, प.ह.न 70,
0.018
846
0.017
845
0.029
840 6959
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
तहसील जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम पटवारी
हल्काकुमांक
1 2 3 खण्डवा खण्डवा
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4 5
842 0.017
ग्रांम-
841 0.013
सिंहाड़ा, 838 0.028
प.ह.न 70, 837 0.032
864/1 0.030
864/2 0.005
867 0.016
866 0.072
870 0.023.
879 0.012,
884 0.006
878 0.005
891/1 0.024
883 0.020
886 0.017
887 0.005
882 0.024
888 0.015
890 0.049
932 0.039
933 0.049
929 0.059
964 0.039
967 0.030
972/2 0.040
972/3 0.013
969/1 0.079
1012 0.003%
1034 0.067
1037/1 0.025
1145/2 0.010
1037/2 0.039
1145/1 0.025
1037/3 0.039
1145/3 0.015
1144 0.030
41 1.127
कुल योग
n [ भाग 1 6960
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
पत्र क्र. -4463-रीडर- 1-2022
प्ररुप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
कमांक- .....4.16बी/ 121/ 22-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक 02 से बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (B) की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-23 में जल परिवहन हेतु ग्राम- ललवाड़ा , प.ह.न 55, रा. नि.मं.- 03 , जावर, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्टबिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
19
खण्डवा
0.023 खण्डवा
ग्राम-
0.066
10/3
ललवाड़ा,
10/2
0.039
प.ह.न 55,
10/1/2
0.026
10/1/1
0.054
05
0.208
कुल योग
6961
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
खण्डवा, दिनांक 07 दिसमबर 2022 पत्र क्र. -4465- रीडर- 1-2022
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
कमांक- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 02 से बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (C ) की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक -23, 35 एवं 95 में जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़गांवमाली, प.ह.न 84, रा.नि.मं.- 04, खण्डवा-1 , तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.119
742
खण्डवा
खण्डवा
0.041
758/1
ग्राम- बड़गांवमाली, प.ह.न 84,
0.027
727
0.020
725
0.021
726 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
6962
[ भाग 1
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1 2 3 4 5
खण्डवा ग्राम- 724 0.024
खण्डवा
722 0.007
बड़गांवमाली,
614/2 0.054
प.ह.न 84,
716 0.028
717 0.011
715 0.061
713 0.071
711 0.030
710 0.058
385 0.012
617/1 0.078
613 0.023
614/1 0.051
762 0.064
615 0.016
612/3 0.028
609/1 0.041
609/2 0.029
608/2 0.010
605/3 0.047
295 0.051
298 0.122
301/1 0.044
301/3/1 0.028
744/1 0.040
301/3/2 0.043
301/3/3 0.043
302 0.004
349/2 0.045
592/1 0.019
591 0.051
590/4 0.011
590/3 0.010
590/2 0.010
590/1 0.011
589/1 0.015
589/2 0.025
573 0.119
574/2/2 0.031
6963
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
खसरा उपयोग के अधिकार
क्रमांक के लिये अर्जित की
जाने वाली भूमि
(हेक्टेयर में)
1 2 3 4 5
ग्राम- 483/1 0.024
खण्डवा खण्डवा
483/2 0.025
बड़गांवमाली, 483/3 0.032
प.ह.न 84, 481/2 0.009
481/1/1 0.025
477 0.050
441 0.059
443 0.013
446 0.083
450/1 0.033
453 0.117
454 0.007
747/4 0.029
747/3 0.035
747/2 0.042
746 0.052
755 0.029
752/2 0.039
758/3 0.049
760 0.053
761/1 0.025
761/2 0.025
765 0.070
780 0.064
781 0.053
779/2 0.019
778 0.090
634/1 0.029
634/2 0.018
645/2/2 0.025
646 0.036
647 0.041
648/1 0.084
651/1 0.033
652/1 0.013
79 3.123
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
6964
[भाग 1
पत्र क्र.-4467- रीडर- 1-2022
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
कमांक-418/02/ 121 /22-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर , प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक 02 से बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (C) की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक -06 में जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़िया तुला, प.ह.न 69 , रा.नि.मं.- 04 , खण्डवा -1 , तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25, नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
:: अनुसूची::
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.010
208/1
खण्डवा
खण्डवा
0.021
209/1
ग्राम- बड़िया तुला, प.ह.न 69,
0.012
208/2
211/1
0.061
0.006
214/2
0.059
214/1
खण्डवा
खण्डवा
215
0.021
224
0.046
ग्राम- बड़िया तुला, प.ह.न 69 ,
216/1
0.012
0.034
223/1
0.027
223/3
0.035
221/1
0.344
12
कुल योग
6965
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
पत्र क्र. -4469- रीडर- 1-2022
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
कमांक 419/बी 121 / 22-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि जावर माईको उद्वहन सिंचाई योजना के अंतर्गत ग्राम- जावर, प.ह.नं.- 57 में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर क्रमांक- 2 (B) की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-05 एवं 58 में जल परिवहन हेतु ग्राम- खुटफल, प.ह.न 50, रा.नि.मं.- 03 , जावर, तहसील एवं जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-25 , नर्मदानगर, जिला- खण्डवा (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , खण्डवा, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
3
4
5
2
1
0.094
397/2
खण्डवा
ग्राम-
खण्डवा
0.037
398
खुटफल, प.ह.न 50 ,
0.012
396/7
0.050
395/3
0.046
393/1 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 दिसम्बर 2022
6966
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
1 2 3
खण्डवा खण्डवा ग्राम-
खुटफल,
प.ह.न 50,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4 5
374 0.010
375 0.036
372 0.049
244/3 0.072
244/2 0.004
257 0.025
255/1 0.005
256 0.024
262 0.017
95 0.085
62/3 0.092
60 0.008
59 0.024
58 0.006
56 0.024
57 0.025
54 0.040
53/2 0.017
21/4 0.025
21/3 0.029
21/2 0.026
18
0.073
19
20/1 0.050
8 0.033
9 0.067
212 0.009
211 0.030
161/1 0.033
160/3 0.072
159 0.011
156/1 0.025
156/2 0.035
155 0.080
153/2 0.093
39 1.493
कुल योग
अरविन्द कुमार चौहान , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी.
6867
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर ( शिक्षा विभाग ) , जिला दमोह, मध्यप्रदेश
दमोह, दिनांक 16 दिसम्बर 2022
क्र. जि.शि.अ. - 2022-3950.- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के पत्र क्रमांक- एफ-19-196- 2003- एक-4 , दिनांक 28 जून 2004 से निर्दिष्ट अनुसार माननीय मुख्यमंत्री, मध्यप्रदेश शासन की घोषणा क्रमांक- सी 1684 , दिनांक 11 अप्रैल 2022 के क्रम में, शासकीय भवनों, सार्वजनिक स्थलों एवं परियोजनाओं आदि का नामकरण राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध महापुरूषों के नाम पर करने हेतु गठित जिलास्तरीय समिति के द्वारा दिनांक 29 नवम्बर 2022 को प्रदाय अनुमोदन अनुसार जिला दमोह के शासकीय सी. एम. राईज मॉडल उच्चतर माध्यमिक विद्यालय , दमोह का नाम " शासकीय महात्मा ज्योतिबा फुले सी. एम. राईज उच्चतर माध्यमिक विद्यालय दमोह " पढ़ा/लिखा जावे.
एस. कृष्ण चैतन्य, कलेक्टर.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला नर्मदापुरम, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
नर्मदापुरम , दिनांक 24 नवम्बर 2022
प्र. क्र. 0006- अ- 82-2021-22.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसे सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है. अतः भू- अर्जन एवं पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 3 , सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा 1 के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन तहसील
नगर/ग्राम
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
(2)
इटारसी
(1) नर्मदापुरम
(4) 0.022 हेक्टेयर
(3) इटारसी- जमानी धरमकुण्डी
धारा 11 की उपधारा (1) एवं ( 12) के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, इटारसी.
मार्ग (2250 व. फु. )
(6) इटारसी-जमानी धरमकुण्डी मार्ग परियोजना हेतु लोक निर्माण विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता.- इटारसी- जमानी धरमकुण्डी मार्ग परियोजना हेतु लोक निर्माण विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन ग्राम जमानी.
(3) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , इटारसी के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 दिसम्बर 2022
6968
[ भाग 1
विभाग प्रमुखों के आदेश
संचालनालय , किसान कल्याण तथा कृषि विकास मध्यप्रदेश भोपाल
क्र./गन्ना/एस -3/ क्षे.आर./आकृति/ 2022-23 / 1136, मध्यप्रदेश मेम्नादिदीय किस 2022 नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, प्रीति मैथिल नायक , गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश , गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2022-23 हेतु आकृति शुगर मिल्स प्रा. लि. , तूमड़ा , जिला- नरसिंहपुर ( म.प्र. ) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करती हूँ: -
ग्राम से कारखाना तक आरक्षित
जिले का विकास
क्र. तहसील ग्राम की गन्ना परिवहन की क्षेत्रफल
नाम खण्ड
दूरी कि.मी. हेक्टेयर में
1 2 3 4 5 6 7
1 रायसेन सिलवानी सिलवानी वेरखेडी 20 1.55
2 रायसेन सिलवानी सिलवानी जाम 24 14.29
3 रायसेन सिलवानी सिलवानी इमझिरी 35 1.55
4 रायसेन सिलवानी सिलवानी 50 39.28
बूढ़ा
5 रायसेन सिलवानी सिलवानी वक्शी 42 36.33
6 रायसेन सिलवानी सिलवानी हमीरपुर 35 52.20
7 रायसेन सिलवानी सिलवानी सर्राकलां 42 75.68
8 रायसेन सिलवानी सिलवानी पठापोडी 35 111.75
सिलवानी सिलवानी 30 10.08
गोरखाकलां
9 रायसेन
10 रायसेन सिलवानी सिलवानी सांईखेडा 48 4.77
11 रायसेन सिलवानी सिलवानी 37 21.32
मुआर
12 रायसेन सिलवानी सिलवानी डुगरिया 37 12.15
13 सिलवानी सिलवानी 55 17.05
चंदपुराकला
रायसेन
14 रायसेन सिलवानी सिलवानी खमरिया 38 13.18
15 रायसेन सिलवानी सिलवानी 58 5.54
रम्पुरा
16 रायसेन सिलवानी सिलवानी भटपुरा 43 1.27
17 रायसेन सिलवानी सिलवानी सिलवानी 42 6.04
18 रायसेन सिलवानी सिलवानी 43 17.69
सहजपुर
40 22.52
देवरीजागीर
19 रायसेन सिलवानी सिलवानी
20 रायसेन सिलवानी सिलवानी चीचोली 39 2.52
21 रायसेन सिलवानी सिलवानी ऊषापुर 55 2.72
खमरिया
22 रायसेन सिलवानी सिलवानी 2 10.22
मानपुर
23 रायसेन सिलवानी सिलवानी नांदपुर 33 1.40
24 रायसेन सिलवानी सिलवानी बीकलपुर 34 4.29
25 रायसेन सिलवानी सिलवानी बरेली 50 17.20
6969
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
तहसील
क्र.
विकास खण्ड जिलेका नाम
4 1
3
2
सिलवानी 26 रायसेन सिलवानी
27
सिलवानी ग्राम
आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.
6
7
5
32
3.86
महगंवां
37
2.16
कुवंरखेडी
रायसेन सिलवानी
सिलवानी सिलवानी रायसेन
28
सिलवानी सिलवानी रायसेन
29
44
5.76
वक्शी
6.90
44
प्रतापगढ
30
सिलवानी सिलवानी 40
1.50
बेगवांकलां
रायसेन
31 रायसेन सिलवानी सिलवानी 42 10.10
मदनपुर
32 रायसेन सिलवानी सिलवानी मर्दानपुर 41 8.43
33 रायसेन सिलवानी सिलवानी बेरूआ 20 2.77
योग तहसील सिलवानी 544.07
34 नरसिंहपुर सॉईखेडा | सॉईखेडा बनवारी 19 77.77
35 नरसिंहपुर सॉईखेडा सॉईखेडा सेठान 13 41.64
36 नरसिंहपुर सॉईखेडा | सॉईखेडा धनौरा 17 63.76
37 नरसिंहपुर सॉईखेडा सॉईखेडा खैरी 16 9.33
38 नरसिंहपुर सॉईखेडा सॉईखेडा अजंदा 19 57.86
39 नरसिंहपुर सॉईखेडा सॉईखेडा देतपोन 14 48.92
40 नरसिंहपुर सॉईखेडा सॉईखेडा पाली 16 11.38
41 नरसिंहपुर सॉईखेडा सॉईखेडा उड़नी 22 270.21
42 नरसिंहपुर सॉईखेडा सॉईखेडा टेकापार 24 227.57
43 नरसिंहपुर सॉईखेडा | सॉईखेडा उसरई 30 105.24
44 नरसिंहपुर सॉईखेडा सॉईखेडा 33 249.42
मडगुला
पिपरिया
45 नरसिंहपुर सॉईखेडा सॉईखेडा 27 266.70
कलां
46 नरसिंहपुर सॉईखेडा सॉईखेडा भौरगढ़ 32 6.42
47 नरसिंहपुर | सॉईखेडा सॉईखेडा रामपुरा 13 104.00
नरसिंहपुर सॉईखेडा सॉईखेडा 15 234.22
पीपरपानी
48
नरसिंहपुर सॉईखेडा सॉईखेडा 25
87.42
दुईयापानी
49 50 नरसिंहपुर सॉईखेडा सॉईखेडा अनघोरी 20 88.78 51 नरसिंहपुर सॉईखेडा सॉईखेडा पिटरास 9 125.60 52 नरसिंहपुर सॉईखेडा सॉईखेडा 13 114.94
महुआखेड़ा
खेरूआ
53 नरसिंहपुर सॉईखेडा सॉईखेडा 13 92.88
बरहटा
54 | नरसिंहपुर | सॉईखेडा | सॉईखेडा || 10 73.04
बम्होरी खुर्द
55 नरसिंहपुर सॉईखेडा सॉईखेडा साँईखेड़ा 8 16.74
56 नरसिंहपुर सॉईखेडा सॉईखेडा बंधा 13 111.80
57 नरसिंहपुर सॉईखेडा सॉईखेडा 5 230.81
तूमड़ा
58 नरसिंहपुर सॉईखेडा सॉईखेडा महेश्वर 7 5.04
59 नरसिंहपुर सॉईखेडा सॉईखेडा मेहरागांव 10 278.29
60 नरसिंहपुर सॉईखेडा सॉईखेडा मुआर 14 11.31
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
6970
[ भाग 1
क्र.
ग्राम
तहसील
जिले का नाम
विकास खण्ड
आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.
2
4
1
3
5
6
7
14
5.34
61 नरसिंहपुर सॉईखेडा सॉईखेडा सिरसिरी
7
60.13
62
संदूक
नरसिंहपुर सॉईखेडा सॉईखेडा
5
निवावर
41.31 63 नरसिंहपुर सॉईखेडा सॉईखेडा
4
25.51
झिकोली
64 || नरसिंहपुर| सॉईखेडा | सॉईखेडा
3.79
16
65 नरसिंहपुर सॉईखेडा सॉईखेडा सिरसिरी
7
खिरैटी
18.41 66 नरसिंहपुर सॉईखेडा सॉईखेडा
9
8.85
रहली
67 नरसिंहपुर सॉईखेडा सॉईखेडा
3174.43
योग तहसील साईखेड़ा
68 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा बौरास 5 163.41 69 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा 7 24.32
सुल्तानगंज
बम्होरी
70 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा 14 61.32
बासोदा
71 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा गायव्यान 17 18.22
72 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा निवाड़ी 19 1.38
घाना
73 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा 20 6.70
बहेडिया
74 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा चन्दली 20 12.54
75 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा उडिया 20 8.10
76 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा धौलश्री 23 1.76
77 20 1.10
कठोतिया
रायसेन उदयपुरा उदयपुरा
78 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा भुंआरा 18 7.48
79 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा भाडोन 35 5.52
80 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा घाना 19 12.73
81 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा चिकली 27 90.76
82 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा तिखावन 48 5.43
83 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा रेहली 12 70.75
84 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा कैलकच्छ 13 145.63
85 रायसेन उदयपुरा| उदयपुरा 14 19.56
सिलारी खुर्द
86
16
65.07
बीसाबाड़ी
रायसेन उदयपुरा उदयपुरा
87 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा सतहरी 15 16.08
88 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा विलगंवा 16 1.14
89 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा ककरूआ 17 65.96
90 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा चौरास 11 331.32
91 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा 18 164.42
बारहकलां
92 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा 18 90.61
बरबटपुर
93 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा चन्दपुरा 15 76.84
94 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा अण्डिया 23 126.30
95 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा 23 236.25
बड़ीकेलकच्छ
6971
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
क्र.
तहसील
विकास खण्ड जिले का नाम
3
4
2
1
96
रायसेन उदयपुरा उदयपुरा
97
रायसेन उदयपुरा उदयपुरा ग्राम
आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.
6
7 5
22
81.92
अनघोरा
72.96
14
किरगीखुर्द
98 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा चिरचिटा 22 5.75
99 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा बांसखेडा 6 765.58
100 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा रोसरा 41 60.18
101 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा छींद 45 5.32
102 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा नयागांव 22 1.24
103 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा उदयपुरा 11 32.90
104 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा उरदमऊ 30 1.87
2858.42
योग तहसील उदयपुरा
105 रायसेन देवरी उदयपुरा पोनिया 24 3.55 106 रायसेन देवरी उदयपुरा पांजरा 23 20.78 107 रायसेन देवरी उदयपुरा भोपतपुर 21 8.54 108 रायसेन देवरी उदयपुरा केकड़ा 34 14.46 109 रायसेन देवरी उदयपुरा मोथागांव 27 41.24 110 रायसेन देवरी उदयपुरा बीझा 22 4.96 111 रायसेन देवरी 22 15.76
कानीवाड़ा
उदयपुरा
देवरी
112 रायसेन
उदयपुरा
देवरी
113 रायसेन
35
5.56
दिघावन
23
0.42
रमखिरिया
उदयपुरा
114 रायसेन देवरी उदयपुरा पतई 40 75.10
115 रायसेन देवरी उदयपुरा सांईखेडा 35 20.75
116 रायसेन देवरी उदयपुरा 45 42.95
आलीबाड़ा
117 रायसेन देवरी
उदयपुरा
देवरी
रायसेन
118
उदयपुरा
35.02
9
घूरपुर
24
5.94 देवरी चिकली
295.03
योग तहसील देवरी
6871.95
महायोग :-
यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
6972
क्र. / गन्ना/एस -3/ क्षे.आर./नर्मदा/2022-23/ 1138 , मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम , 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, प्रीति मैथिल नायक, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश , गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2022-23 हेतु नर्मदा शुगर्स प्रा.लि. , सोलीचौका , जिला नरसिंहपुर (म.प्र) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करती हूँ : -
क्र. जिला तहसील विकास खण्ड
2
3
1
4
सॉईखेड़ा
गाडरवारा
1 नरसिंहपुर
सॉईखेड़ा 2
गाडरवारा
नरसिंहपुर
सॉईखेड़ा
गाडरवारा
3 नरसिंहपुर
सॉईखेड़ा नरसिंहपुर गाडरवारा
4.
सॉईखेड़ा 5 नरसिंहपुर गाडरवारा
सॉईखेड़ा 6 नरसिंहपुर गाडरवारा
सॉईखेड़ा 7 नरसिंहपुर गाडरवारा
सॉईखेड़ा 8 नरसिंहपुर गाडरवारा
सॉईखेड़ा 9 नरसिंहपुर गाडरवारा
1
सॉईखेड़ा 10 नरसिंहपुर गाडरवारा
सॉईखेड़ा 11 नरसिंहपुर गाडरवारा
i
सॉईखेड़ा 12 नरसिंहपुर गाडरवारा
सॉईखेड़ा 13 नरसिंहपुर गाडरवारा
ग्राम
आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरीकिमी.
6
7
5
3
224.51
आडेगांव
232.25
6
डुंगरिया
10
60.98
ढिगसरा
6
32.72
पोडार
10
2.40
ढाना
266.25
17
देवरी
16
79.30
मिड्वानी
24
90.36 पालीखेरी
625.35
30
सासबहू बासखेडा
16.67
24
सासबहू
28
112.21
खिरिया गरधा
21
39.47 गाडरवारा
35
100.43
सोकलपुर
14 नरसिंहपुर गाडरवारा बाबई चीचली
14
208.33
झाझनखेडा
नरसिंहपुर गाडरवारा बाबई चीचली 15
नरसिंहपुर गाडरवारा बाबई चीचली 16
नरसिंहपुर गाडरवारा
16
85.91
घुटंगो
11
274.30
आमगाँव
9
108.77
छोटी बनखेड़ी
बाबई चीचली 17
नरसिंहपुर गाडरवारा बाबई चीचली 18
6
283.39 खैरुआ 6973
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
जिला
विकास खण्ड
तहसील
क्र.
4 2
3
1
ग्राम
आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरीकिमी.
7
6
5
26.21
2
आमढाना
गाडरवारा चीचली
बाबई 19 नरसिंहपुर
गाडरवारा
93.32
7
खमारिया
चीचली
बाबई 20 नरसिंहपुर
81.95
5
जाईखेडा
नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली
बाबई 21
नरसिंहपुर गाडरवारा बाबई चीचली 22
40.42
3
सँवरी
75.75
13
कोसकरपा
सॉईखेड़ा
नरसिंहपुर गाडरवारा
23
सॉईखेड़ा
24 नरसिंहपुर गाडरवारा
सॉईखेड़ा
25 नरसिंहपुर गाडरवारा
सॉईखेड़ा
नरसिंहपुर गाडरवारा
26
सॉईखेड़ा
नरसिंहपुर गाडरवारा
27
सॉईखेड़ा
गाडरवारा
28 नरसिंहपुर
सॉईखेड़ा
नरसिंहपुर गाडरवारा
29
सॉईखेड़ा
नरसिंहपुर गाडरवारा
30
सॉईखेड़ा
नरसिंहपुर गाडरवारा
31
सॉईखेड़ा
गाडरवारा
32 नरसिंहपुर
नरसिंहपुर गाडरवारा बाबई चीचली 33
नरसिंहपुर गाडरवारा बाबई चीचली 34
नरसिंहपुर गाडरवारा बाबई चीचली
344.62
16
खुर्सीपार
120.62
21
ज्वारा
89.91
12
पिठेरा
103.30
26
चादोंन
35.66
12
पिठेरा A
247.88
7
नंदनेर
172.98
10
दहल्वाडा
133.48
4
बेलखेडी
16.80
12
पिठवानी
156.92
25
कठोतिया
17.74
23
मेहगवा
48.87
22
खेरी सुदरास
35
नरसिंहपुर गाडरवारा बाबई चीचली 36
77.15
29
दहल्वाडा (
थल )
नरसिंहपुर गाडरवारा बाबई चीचली 37
नरसिंहपुर गाडरवारा बाबई चीचली 38
नरसिंहपुर गाडरवारा बाबई चीचली 39
बाबई चीचली नरसिंहपुर गाडरवारा
40
बाबई चीचली नरसिंहपुर गाडरवारा
41
बाबई चीचली
48.13
28
उकासघांट
68.27
25
गोलगांव
18.44
13
बैरागड
22.61
23
मेहगवा (कला)
175.24
4
सहावन
6
53.49
छोटी बाबई
नरसिंहपुर गाडरवारा
42
नरसिंहपुर गाडरवारा बाबई चीचली 43
बाबई चीचली नरसिंहपुर गाडरवारा
44
56.94
5
पनागर
82.66
9
खिरिया [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
6974
ग्राम
जिला तहसील विकास खण्ड
क्र.
आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.
7
6
5
4
2
3
1
98.86
9
मारेगाँव
नरसिंहपुर गाडरवारा बाबई चीचली
45
102.67
6
केशला
नरसिंहपुर गाडरवारा बाबई चीचली
46
253.96
31
पिपरियाखुर्द
सॉईखेड़ा
नरसिंहपुर गाडरवारा
47
169.38
31
सॉईखेड़ा झिरिया
नरसिंहपुर गाडरवारा
48
53.98
31
करहिया
सॉईखेड़ा
नरसिंहपुर गाडरवारा
49
78.01
5
सालिचौका
नरसिंहपुर गाडरवारा बाबई चीचली
50
264.18
9
अमाडा
नरसिंहपुर गाडरवारा बाबई चीचली
51
263.36
11
पचामा
नरसिंहपुर गाडरवारा बाबई चीचली
52
90.01
10
भाटरा
नरसिंहपुर गाडरवारा बाबई चीचली
53
198.13
14
इमालिया
बाबई चीचली
नरसिंहपुर गाडरवारा
54
187.92
10
बसुरिया
नरसिंहपुर गाडरवारा बाबई चीचली
55
88.36
12
बारछी
नरसिंहपुर गाडरवारा बाबई चीचली
56
5.26
15
बरहाबड़ा
नरसिंहपुर गाडरवारा बाबई चीचली
57
7.42
13
रहमा
नरसिंहपुर गाडरवारा बाबई चीचली
58
23.98
15
पलेरा
नरसिंहपुर गाडरवारा बाबई चीचली
59
50.55
14
भामका
नरसिंहपुर गाडरवारा बाबई चीचली
60
111.72
18
नरसिंहपुर गाडरवारा बाबई चीचली
61
पिपारिया इमलिया
22.38
19
जमाड़ा
बाबई चीचली
नरसिंहपुर गाडरवारा
62
20
19.13
भूतखेडा
बाबई चीचली
नरसिंहपुर गाडरवारा
63
5.26
14
लावासर
बाबई चीचली
नरसिंहपुर गाडरवारा
64
7347.45
महायोगः-
यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा ।
6975
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
क्र./ गन्ना/एस -3/ क्षे.आर./दुर्गा/ 2022-23/ ॥ ५० मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय
नियमन) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं,
प्रीति मैथिल नायक , गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश , गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2022-23 हेतु श्री दुर्गा
खाण्डसारी ( शुगर ) मिल्स, मेन्द्राना ( पानसेमल ) , जिला- बड़वानी ( म.प्र. ) के लिये कारखाना स्थल पर
क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित
करती हूँ : -
क्र. जिले तहसील विकास ग्राम ग्राम से कारखाना तक आरक्षित
का नाम खण्ड की गन्ना परिवहन की क्षेत्रफल
दूरी कि.मी. हेक्टेयर में
1 1 2 3 4 5 6 7
1 बडवानी पानसेमल पानसेमल जुनापानी 12 69.20
2 बडवानी पानसेमल पानसेमल आमदा 10 10.00
3 बडवानी पानसेमल पानसेमल जलगोन 12 63.00
4 बडवानी पानसेमल पानसेमल चुनाभटटी 15 7.20
5 बडवानी पानसेमल पानसेमल पानसेमल 5 8.80
6 बडवानी पानसेमल पानसेमल घरडगाव 14 33.00
7 बडवानी पानसेमल पानसेमल दोदंवाडा 12 7.40
8 बडवानी पानसेमल पानसेमल दगरघाटी 16 5.20
9 बडवानी पानसेमल पानसेमल राजपुरा 20 21.80
10 बडवानी पानसेमल पानसेमल गौरीखेडा 14 6.60
11 बडवानी पानसेमल पानसेमल दिवडीया 14 9.20
12 बडवानी पानसेमल पानसेमल देवधर 15 12.20
13 बडवानी पानसेमल पानसेमल पिपलोद 18 17.80
14 बडवानी पानसेमल पानसेमल पिपरानी 14 26.80
15 बडवानी पानसेमल पानसेमल खडकी 8 24.00
16 बडवानी पानसेमल पानसेमल पन्नाली 16 43.20
17 बडवानी पानसेमल पानसेमल ओसवाडा 7 3.00
18 बडवानी पानसेमल पानसेमल हरण्या 17 20.40
19 बडवानी पानसेमल पानसेमल रामपुरा 14 8.00
20 बडवानी पानसेमल पानसेमल पाडल्या 20 21.40
पानसेमल 12
भिल आमदा
पानसेमल
बडवानी
21
15.20
18
4.60
ललवानीया
पानसेमल
पानसेमल
बडवानी
22
मेन्दाना
पानसेमल
पानसेमल
बडवानी
23
1
38.20 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 दिसम्बर 2022
6976
तहसील
क्र.
ग्राम
विकास खण्ड
जिले का नाम
2
3
4 1
5
पानसेमल
पानसेमल
24 बडवानी
कानसुल
पानसेमल गोगंवाडा
पानसेमल
25 बडवानी
पानसेमल
पानसेमल
बालझिरी 26 बडवानी
पानसेमल
27 बडवानी पानसेमल
जाहुर
पानसेमल भमराटा
पानसेमल
28 बडवानी
पानसेमल मेलन
पानसेमल
बडवानी
29
पानसेमल
बडवानी पानसेमल
30
निसरपुर
टेमला
पानसेमल
पानसेमल
31 बडवानी
पानसेमल बडवानी पानसेमल
[ भाग 1
आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.
7
6
3
184.00
10
51.40
4
23.60
10
83.20
7
52.80
4
42.20
8
98.60
15
197.20
18
खोडामोहाली
32 36.90
33 बडवानी पानसेमल पानसेमल दुधी 15 57.60
34 बडवानी पानसेमल पानसेमल भडगोन 15 130.40
35 बडवानी पानसेमल पानसेमल मोरतलाई 22 230.20
36 बडवानी पानसेमल पानसेमल खेतिया 10 13.00
37 बडवानी पानसेमल पानसेमल बेहडीया 12 169.60
38 बडवानी पानसेमल पानसेमल भातकी 14 120.80
39 बडवानी पानसेमल पानसेमल बांदयाबड 16 11.80
40 बडवानी पानसेमल पानसेमल मलगांव 13 77.00
41 बडवानी पानसेमल पानसेमल मल्फा 13 101.80
42 बडवानी पानसेमल पानसेमल आमझिरी 20 8.40
43 बडवानी पानसेमल पानसेमल टेमली 15 19.20
44 बडवानी पानसेमल पानसेमल बबुलताड 10 109.40
45 बडवानी पानसेमल पानसेमल रोकडीया 10 21.20
46 बडवानी पानसेमल पानसेमल बागदेव 10 44.40
47 बडवानी पानसेमल पानसेमल करनपुरा 15 17.20
48 बडवानी पानसेमल पानसेमल बायगोर 13 5.60
49 बडवानी पानसेमल पानसेमल मालकातर 12 31.20
50 बडवानी पानसेमल पानसेमल मतराला 9 14.80
51 बडवानी पानसेमल पानसेमल कालाआंबा 15 5.20
52 बडवानी पानसेमल पानसेमल टाकली 7 4.60
53 बडवानी पानसेमल पानसेमल मोयदा 13 10.40
पानसेमल पानसेमल 22
शिवनीपाडा
54 बडवानी 3.00
55 बडवानी पानसेमल पानसेमल बंधारा 17 5.00
56 बडवानी पानसेमल पानसेमल सकराली 12 5.60
57 बडवानी पानसेमल पानसेमल वागंरया 18 2.00
58 बडवानी पानसेमल पानसेमल चिचल्या 19 1.20
59 बडवानी पानसेमल पानसेमल मलकुई 15 2.00
60 बडवानी पानसेमल पानसेमल तलावडी 15 1.20
61 बडवानी पानसेमल पानसेमल राखी 18 36,00
62बडवानी पानसेमल पानसेमल धावडी 23 14.60
18
उची भातकी
पानसेमल पानसेमल 63बडवानी
महायोग
54.60
2575.10
यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा ।
6977
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
क्र./गन्ना/एस-3/क्षे.आर. /हनुमंत/ 2022-23/ 1 ) 42 , मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम , 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, प्रीति मैथिल नायक , गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2022-23 हेतु हनुमंत शुगर प्रा.लि. , जीन जोड़-दनोरा , जिला- बैतूल (म.प्र. ) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करती हूँ : -
तहसील
क्र. जिला
विकास खण्ड
2
4
3 1
ग्राम
आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.
7
6
5
6
अटारी
बैतूल बैतूल बैतूल
1
3.45
5
चांदबेहडा
बैतूल बैतूल बैतूल
2
बैतूल बैतूल बैतूल
3
44.15
2
कहुपानी
0.36
32
डोलीढाना
बैतूल 4 बैतूल बैतूल
बैतूल
बैतूल
बैतूल 5
47.00
7
2.47
करपा
12
अकटबाडा
बैतूल
बैतूल बैतूल
6
बैतूल बैतूल बैतूल
$7
बैतूल बैतूल बैतूल
8
बैतूल बैतूल बैतूल
9
32.02
5
आमला
6.79
3
बोरगांव
4.74
4
बिटिया
8.51
6
बादीजुनाबानी
बैतूल बैतूल बैतूल
10
10.14
7
भायाबाडी
बैतूल बैतूल बैतूल
11
बैतूल
बैतूल
बैतूल
112
बैतूल बैतूल बैतूल
13
बैतूल बैतूल बैतूल
14
बैतूल
बैतूल बैतूल
15
89.60
13
डहरगांव
57.46
1
दनोरा
18.81
10
देवगांव
31.91
3
देवठान
25.91 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
6978
क्र. जिला तहसील विकास खण्ड
3 1
4
2
ग्राम
आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.
7
6
5
12
ढोल
बैतूल 16 बैतूल बैतूल
30.00
7
डुन्डाबोरगांव
बैतूल
17 बैतूल बैतूल
बैतूल बैतूल बैतूल
18
34.57
9
0.72 गुनीघाट
14
गोलीबरगी
बैतूल 19 बैतूल बैतूल
बैतूल बैतूल बैतूल
20
39.88
15
गोहची
21.80
10
गोन्डीबरगी
बैतूल बैतूल बैतूल
21
बैतूल 22 बैतूल बैतूल
बैतूल
23 बैतूल बैतूल
बैतूल बैतूल बैतूल
24
बैतूल बैतूल बैतूल
25
बैतूल बैतूल बैतूल
26
बैतूल बैतूल बैतूल
27
14.45
13
गढीखेडा
52.63
9
गजपुर
63.92
5
गढा
14.98
10
45.43 गेहूरास
8
गोन्दरा
28.75
14
घाना
29.73
7
हिवरखेडी
बैतूल बैतूल बैतूल
28
बैतूल बैतूल बैतूल
29
बैतूल
बैतूल बैतूल
30
बैतूल
बैतूल
बैतूल 31
155.78
2
जीन
5.75
13
झाडेगांव
65.08
10
झागडिया
42.85
5
कुमहारिया
बैतूल बैतूल बैतूल
32
14.23
12
कोराबनढाना
बैतूल
बैतूल बैतूल
33
14.77
14
कल्याणपुर
34 बैतूल बैतूल बैतूल 34.55
बैतूल खापा 4
35 बैतूल बैतूल 32.84
बैतूल खापरखेडा . 10
36 बैतूल बैतूल 9.95
:37 बैतूल बैतूल बैतूल 14 26.45
खेडीसावलीग
ड
बैतूल बैतूल बैतूल
:38
5
खोखरा
13.65
7
कोदारोटी
बैतूल
बैतूल
बैतूल 39
103.35 6979
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
क्र. जिला तहसील विकास खण्ड
1
4
2
3
बैतूल 40 बैतूल बैतूल
बैतूल 41 बैतूल बैतूल
बैतूल 42 बैतूल बैतूल
बैतूल 43 बैतूल बैतूल
बैतूल 44 बैतूल बैतूल
ग्राम
आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.
7
6
5
14
कनारा
3.63
3
कुम्हली
5.91
12
लापाझिरी
100.91
11
लावन्या
30.45
15
महदगांव
92.36
7
मंडई बुजुर्ग
बैतूल 45 बैतूल बैतूल
67.63
8
मंडई खुर्द
46 बैतूल बैतूल बैतूल 114.46
47 बैतूल बैतूल बैतूल महुपानी 11
2.53
48 बैतूल बैतूल बैतूल माकडा 14
0.50
49 बैतूल बैतूल बैतूल माथनी 7
19.47
50 बैतूल बैतूल बैतूल नयेगांव 13
20.28
51 बैतूल बैतूल बैतूल पांगरा 7
78.30
52 बैतूल बैतूल बैतूल प्रभुढाना 6
3.36
बैतूल बैतूल बैतूल रातामाटी 7
53 27.15
बुजुर्ग
54 बैतूल बैतूल बैतूल रातामाटी
5 36.07
खुर्द
55 बैतूल बैतूल बैतूल रातामार्टी 9
4.30
15
रावनबाडी
बैतूल 56 बैतूल बैतूल
बैतूल 57 बैतूल बैतूल
35.56
3
सेंदुरजना
43.85
7
सातईमली
58 बैतूल बैतूल बैतूल 22.95
59 बैतूल बैतूल बैतूल सेहरा 10
8.44
60 बैतूल बैतूल बैतूल साकादेही 15
20.09
बैतूल बैतूल बैतूल सावंगा 15
61 12.17
बैतूल बैतूल बैतूल सेलगांव 16
62 15.73
बैतूल बैतूल बैतूल टेकरा 15
63 9.36
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
6980
तहसील
क्र. जिला
विकास खण्ड
1
4
2
3
[ भाग 1
ग्राम
आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.
7
6
5
3
टहली
बैतूल बैतूल बैतूल
64
2.49
16
ठानी
बैतूल
बैतूल बैतूल
65
14.94
16
उमरबानी
बैतूल बैतूल बैतूल
66
10.56
16
बासपानी
बैतूल 67 बैतूल बैतूल
1.51
12
झाडकुंड
घोडाडोंगरी
बैतूल बैतूल
68
16.94
26
बाबई
बैतूल बैतूल बैतूल
69
22.57
26
दभेरी
बैतूल बैतूल बैतूल
70
11.42
25
डोक्या पाढर
बैतूल बैतूल बैतूल
71
64.19
25
ढोंढबाडा
बैतूल बैतूल बैतूल
72
27.38
2226.88
योग तहसील बैतूल
21
मालसिवनी
घोडाडोंगरी शाहपुर बैतूल
73
1.62
15
मेढापानी
शाहपुर
घोडाडोंगरी
बैतूल
74
3.91
21
नीमपानी
घोडाडोंगरी शाहपुर बैतूल
75
20.93
7
पांडरा
घोडाडोंगरी शाहपुर बैतूल
76
6.53
26
फांडका
शाहपुर
घोडाडोंगरी
बैतूल
77
4.83
16
पीसाजोडी
घोडाडोंगरी
बैतूल
शाहपुर 78
घोडाडोंगरी घोडाडोंगरी
18.33
30
18.75
आमागोहन
बैतूल
79
घोडाडोंगरी घोडाडोंगरी बैतूल
80
घोडाडोंगरी घोडाडोंगरी बैतूल
81
घोडाडोंगरी घोडाडोंगरी
31
आमढाना
9.28
18
33.42 आवरिया
35
1.01 अनकाबाडी
बैतूल
82
घोडाडोंगरी घोडाडोंगरी बैतूल
83
18
बजरबाडा
6.68
23
24.32
भुडकीपचामा
घोडाडोंगरी घोडाडोंगरी बैतूल
84
घोडाडोंगरी घोडाडोंगरी बैतूल
85
18
28.68 छुरी
32
10.06 छुरी रानीपुर
घोडाडोंगरी घोडाडोंगरी बैतूल
86 6981
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
क्र. जिला तहसील विकास खण्ड
1
4
2
3
घोडाडोंगरी ग्राम
आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.
7
6
5
33
घोडाडोंगरी
87 बैतूल घोडाडोंगरी 2.19
88 बैतूल घोडाडोंगरी घोडाडोंगरी जाखली 16
6.30
$89 बैतूल घोडाडोंगरी घोडाडोंगरी जुबाडी 41 86.15
रानीपुर
घोडाडोंगरी घोडाडोंगरी कोयलारी 43
90 बैतूल 2.55
91 बैतूल घोडाडोंगरी घोडाडोंगरी कोटखेडा 51
2.51
घोडाडोंगरी घोडाडोंगरी खारी 22
92 बैतूल 6.18
93 बैतूल घोडाडोंगरी घोडाडोंगरी कुहीजोड 40
5.96
94 बैतूल घोडाडोंगरी घोडाडोंगरी मायावानी 39
4.37
बैतूल घोडाडोंगरी घोडाडोंगरी मर्दवानी 23
95 2.24
बैतूल घोडाडोंगरी घोडाडोंगरी मेहकार 40
96 6.12
घोडाड़ोंगरी घोडाडोंगरी रानीपुर 35
97 बैतूल 11.60
बैतूल घोडाडोंगरी घोडाडोंगरी सलैया 39
98 2.04
बैतूल घोडाडोंगरी घोडाडोंगरी खैरवानी 90
99 1.05
55
मडकाढाना
घोडाडोंगरी घोडाडोंगरी बैतूल
100
घोडाडोंगरी घोडाडोंगरी बैतूल
101
3.03
90
5.32 राजेगांव खापा
335.96
योग तहसील घोड़ाडोंगरी
17.85
22
सातनेर
आठनेर
आठनेर
बैतूल
102
8.43
अक्कलबाडी
भैंसदेही
आठनेर
बैतूल
103
45
26.28
योग तहसील आठनेर
:
चिचोली
चिचोली
104 बैतूल
27
3.86
आदर्श दनोरा
चिचोली
चिचोली
बैतूल
105
14
असाडी
10.70
11
अक्तीखेडा
चिचोली
चिचोली
बैतूल
106
चिचोली
चिचोली
बैतूल
107
चिचोली
चिचोली
बैतूल
108
44.87
10
बरंगवाडी
89.82
6
बोरी
104.01
7
बांडीखापा
चिचोली
चिचोली
बैतूल
109
10.21 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
6982
जिला तहसील विकास खण्ड क्र. 1
2
4
3
[ भाग 1
ग्राम
आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.
7
6
5
9
चिचोली
चिचोली
चिचोली
बैतूल
110
चिचोली
193.50
29
चिरापाटला
बैतूल चिचोली
111
चिचोली
11.51
13
चुडिया
चिचोली
बैतूल
112
चिचोली चिचोली
269.64
19
चुनागोसाई
113 बैतूल 9.74
114 बैतूल चिचोली चिचोली चूनाहुजुरी 19
116.06
चिचोली चूरनी 26
115 बैतूल चिचोली 0.45
116 बैतूल चिचोली चिचोली देवपुर 8
7.84
कोटमी
बैतूल चिचोली चिचोली दुधिया 13
117 27.62
118 बैतूल चिचोली चिचोली ढोलिया 8
35.49
119 बैतूल चिचोली चिचोली धौल 15
1.36
120 बैतूल चिचोली चिचोली फोगरिया 11
85.49
121 बैतूल चिचोली चिचोली गोधना 15
74.49
122 बैतूल चिचोली चिचोली गोडुमंडई 11
219.02
123 बैतूल चिचोली चिचोली हर्रावाडी 12
17.40
बैतूल चिचोली चिचोली हरन्या 16
124 11.30
चिचोली हरदू 15
125 बैतूल चिचोली 24.01
चिचोली 10
इमलीढाना
126 बैतूल चिचोली 11.53
चिचोली जोगली 3
127 बैतूल चिचोली 158.38
128 बैतूल चिचोली चिचोली जीतूढाना 16
1.75
129 बैतूल चिचोली चिचोली जडीढाना 5
27.69
बैतूल चिचोली चिचोली जामठी 6
130 18.35
131 बैतूल चिचोली चिचोली कटकुही 8
63.88
132 बैतूल चिचोली चिचोली ख्वानिया 14
22.28
133 बैतूल चिचोली चिचोली खैरी 12
20.96
6983
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
क्र. जिला तहसील विकास खण्ड
1
2
4
3 ग्राम
आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.
6
7 5
11
कोढर
चिचोली चिचोली
134 बैतूल
चिचोली
135 बैतूल चिचोली
चिचोली
97.47
8
मलाजपुर
88.62
7
मागारोढी
चिचोली
136 बैतूल
चिचोली
बैतूल चिचोली
137
चिचोली
चिचोली
138 बैतूल
चिचोली
4.56
19
मोतीपुर
15.24
2
मिर्जापुर
40.90
8
नसीराबाद
139 बैतूल चिचोली 73.80
140 बैतूल चिचोली चिचोली निवारी 9
178.55
141 बैतूल चिचोली चिचोली नाहरपुर 9
4.00
21
पाठाखेडा
चिचोली
चिचोली
बैतूल
142
चिचोली चिचोली
बैतूल
143
चिचोली
2.43
8
रोझडा
64.69
14
सीताडोगरी
बैतूल चिचोली
144
चिचोली
49.71
17
सिंगारचोडी
चिचोली
बैतूल
145
5.19
16
साउथखेडा
चिचोली
146 बैतूल चिचोली
चिचोली
बैतूल चिचोली
147
चिचोली
11.35
9
सिपलई
0.53
10
विरपुर विघवा
चिचोली
148 बैतूल
138.80
18
आदर्श दनोरा
चिचोली
149 बैतूल चिचोली
चिचोली
4.33
30
बालीरईयत
150 बैतूल चिचोली 7.50
151 बैतूल चिचोली चिचोली बीजादेही 70
10.84
152 बैतूल चिचोली चिचोली सिप्लई 16
3.36
153 बैतूल चिचोली चिचोली मंडई
16 151.43
झाडकुण्ड
2646.53
योग तहसील चिचोली
बैतूल भैंसदेही भीमपुर 154
भीमपुर
भैंसदेही
बैतूल
155
60
झिरना
7.62
19
भीमपुर
16.61
28
बोरगांव डेम
भीमपुर बैतूल भैंसदेही
156
6.16 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
6984
तहसील
क्र. जिला
विकास खण्ड
1
4
3 2
भीमपुर
157 बैतूल भैंसदेही
ग्राम
आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.
6
7
5
16
44.97
बक्का चिखली
भीमपुर
5
चुनालोमा
भैंसदेही
बैतूल
158
5.27
29
गधाखार
भीमपुर बैतूल भैंसदेही
159
2.94
15
हिडली
भीमपुर
भैंसदेही
बैतूल
160
5.27
22
झाापल
बैतूल भैंसदेही भीमपुर 161
1.71
33
कुंखेडी
बैतूल भैंसदेही भीमपुर 162
भीमपुर
7.98
19
कुटंगा
बैतूल भैंसदेही
163
1.97
12
काजरी
भीमपुर 164 बैतूल भैंसदेही
भीमपुर
16.02
12
कुण्ड
165 बैतूल भैंसदेही
9.72
15
लक्कडजाम
166 बैतूल भैंसदेही भीमपुर 24.13
167 बैतूल भैंसदेही भीमपुर मनकदण्ड 21
1.33
168 बैतूल भैंसदेही भीमपुर पिपारिया 42
3.02
169 बैतूल भैंसदेही भीमपुर पातरी 21
0.70
170 बैतूल भैंसदेही भीमपुर रतनपुर 17
3.32
19
सेमलडोल
171 बैतूल भैंसदेही भीमपुर 25.09
172 बैतूल भैंसदेही भैंसदेही बालनेर 31
3.15
173 बैतूल भैंसदेही भैंसदेही बरहापुर 33
9.18
भैंसदेही 33
बासनेरखुर्द
भैंसदेही
बैतूल
174
भैंसदेही
6.73
31
बासनेरकलां
175 बैतूल भैंसदेही 31.18
176 बैतूल भैंसदेही भैंसदेही भैसदेही 36
12.24
177 बैतूल भैंसदेही भैंसदेही 32
कासिया 0.96
178 बैतूल भैंसदेही भैंसदेही ढोढरा 24
1.47
179 बैतूल भैंसदेही भैंसदेही गुदगांव 39
29.06
भैंसदेही 23
गुल्लाढाना
बैतूल भैंसदेही
180
2.85 6985
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
क्र. जिला तहसील विकास खण्ड
1
2
4
3
भैंसदेही ग्राम
आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.
6
7
5
55
12.92
जामू
भैंसदेही
बैतूल
181
भैंसदेही
34
जामझिरी
बैतूल भैंसदेही
182
2.39
33
कोयलारी
183 बैतूल भैंसदेही भैंसदेही 11.84
184 बैतूल भैंसदेही भैंसदेही केसिया 19
52.34
185 बैतूल भैंसदेही भैंसदेही कोढीया 44
13.51
भैंसदेही माछी 22
186 बैतूल भैंसदेही 2.79
187 बैतूल भैंसदेही भैंसदेही मालेगांव 29
18.09
भैंसदेही 17
नकतीढाना
भैंसदेही
बैतूल
188
0.61
38
पोहर
भैंसदेही
बैतूल भैंसदेही
189
भैंसदेही
भैंसदेही
बैतूल
190
4.65
27
11.51
रातामाटी कलां
भैंसदेही
20
रोनीखेडा
भैंसदेही
बैतूल
191
0.61
31
सिहार
भैंसदेही
भैंसदेही
192 बैतूल
भैंसदेही
11.43
34
सिरजगांव
193 बैतूल भैंसदेही 0.73
194 बैतूल भैंसदेही भैंसदेही सोनाझार 16
15.09
195 बैतूल भैंसदेही भैंसदेही उनती 23
1.70
196 बैतूल भैंसदेही भैंसदेही उमरी 22
5.09
भैंसदेही 30
विजयग्राम
197 बैतूल भैंसदेही 4.83
बैतूल भैंसदेही भैंसदेही बोरगांव 35
198 0.81
मच्छी
199 बैतूल भैंसदेही भीमपुर चिल्लोर 62
22.19
200 बैतूल भैंसदेही भैंसदेही देवरगांव 55
4.74
201 बैतूल भैंसदेही भीमपुर डोरी 40
0.51
बैतूल भैंसदेही भैंसदेही ग्वाडी 35
202 4.73
भैंसदेही भैंसदेही जाबरा 52
203 बैतूल 7.89
भैंसदेही झल्लार 40
204 बैतूल भैंसदेही 4.87
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
6986
क्र. जिला तहसील विकास खण्ड
1
2
4
3
[ भाग 1
ग्राम ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.
आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
6
7
5
40
खामापुर
205 बैतूल भैंसदेही भीमपुर
1.63
60
मोहदा
भीमपुर 206 बैतूल भैंसदेही
भैंसदेही
0.62
25
सिमोरी
बैतूल भैंसदेही
207
योग तहसील
54.23
552.96
भैंसदेही
अवारिया
बैतूल
208
शाहपुर शाहपुर
14
33.91
बोंदरी
209 बैतूल शाहपुर शाहपुर
15
10.01
घिसीबागला
210 बैतूल शाहपुर शाहपुर 17 19.72 211 बैतूल शाहपुर शाहपुर हाथीकुंड 16 42.84
कान्हेगांव
212 बैतूल शाहपुर शाहपुर 13 6.55 213 बैतूल शाहपुर शाहपुर कोटमी 37 2.11 214 बैतूल शाहपुर शाहपुर कुप्पा 18 6.00 215 बैतूल शाहपुर शाहपुर पाढर 24 36.52 216 बैतूल शाहपुर शाहपुर रामपुर 18 10.29 217 बैतूल शाहपुर शाहपुर शाहपुर 30 15.51 218 बैतूल शाहपुर शाहपुर टपपा 16 32.52 219 बैतूल शाहपुर शाहपुर तारा 16 39.96
चिखलीमाल
घोडाडोंगरी 220 बैतूल शाहपुर
20
225.07
पलासपानी
घोडाडोंगरी
221 बैतूल शाहपुर
घोडाडोंगरी
23
6.69
सीतलझिरी
222 बैतूल
शाहपुर
31
15.09
पाहावाडी
शाहपुर
223 बैतूल
शाहपुर
224 बैतूल
1.34
55
2.42
60
टेमरू रईयत
शाहपुर
शाहपुर
506.57
योग तहसील भैंसदेही
महायोग
6295.18
यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा ।
6987
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
क्र ./ गन्ना/एस-3/क्षे.आर./ शक्ति/2022-23/ 11५५ , मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम , 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, प्रीति मैथिल नायक , गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश , गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2022-23 हेतु शक्ति शुगर मिल प्रा.लि. कौड़िया, जिला-नरसिंहपुर (म.प्र. ) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करती हूँ : -
जिला
ग्राम क्र.
तहसील
विकास खण्ड
2
3
5
4
कोडिया
1 नरसिंहपुर गाडरवारा चावरपाठा
केंकडा
सॉईखेडा
गाडरवारा
2 नरसिंहपुर
भरता
सॉईखेडा
3 नरसिंहपुर गाडरवारा
बरेली
4
सॉईखेडा
नरसिंहपुर गाडरवारा
कजरोटा
5 नरसिंहपुर गाडरवारा सॉईखेडा
आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में ग्राम से कारखाना तक कीगन्ना परिवहन की दूरीकिमी.
6
7
2
599.54
222.27 4
3
123.11
5
169.33
5
131.97
3
144.99
चिरहा खुर्द
6 नरसिंहपुर गाडरवारा चावरपाठा
7 नरसिंहपुर गाडरवारा सॉईखेडा चामचोन 7 97.29
8 नरसिंहपुर गाडरवारा सॉईखेडा खापा 8 23.22
9 नरसिंहपुर गाडरवारा सॉईखेडा बगदरा 8 113.13
10 नरसिंहपुर गाडरवारा सॉईखेडा सांगई 7 29.14
सॉईखेडा 18 9.12
महआखेडा
11 नरसिंहपुर गाडरवारा 12 नरसिंहपुर गाडरवारा सॉईखेडा धोंखेडा 10 45.26 13 नरसिंहपुर गाडरवारा सॉईखेडा नीमच 10 18.77 14 नरसिंहपुर गाडरवारा चावरपाठा सडूमर 6 603.77 15 नरसिंहपुर गाडरवारा चावरपाठा छीरिया 2 265.44 16 नरसिंहपुर गाडरवारा चावरपाठा कोथिया 9 164.80 17 नरसिंहपुर गाडरवारा चावरपाठा महगुवन 4 215.70 18 नरसिंहपुर गाडरवारा चावरपाठा सूकरी 4 149.05 19 नरसिंहपुर गाडरवारा चावरपाठा गनवे 5 99.94
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
6988
विकास
क्र. जिला तहसील
खण्ड
1 2 3 4
20 नरसिंहपुर गाडरवारा चावरपाठा
21 नरसिंहपुर गाडरवारा चावरपाठा
22 नरसिंहपुर गाडरवारा सॉईखेडा
23 नरसिंहपुर गाडरवारा चावरपाठा
24 नरसिंहपुर गाडरवारा सॉईखेडा
25 नरसिंहपुर गाडरवारा सॉईखेडा
26 नरसिंहपुर गाडरवारा सॉईखेडा
27 नरसिंहपुर गाडरवारा सॉईखेडा
सॉईखेडा
[ भाग 1
ग्राम से कारखाना तक आरक्षित
ग्राम की गन्ना परिवहन की क्षेत्रफल
दूरी किमी. हेक्टेयरमें
5 6 7
लिलवानी 7 274.05
इमलिया 4 68.49
पलोहा 12 242.87
खैरी 15 130.91
रिछावर 15 36.55
अमोडा 15 211.55
टिमरावन 15 45.79
भटेरा 12 94.32
25 44.37
कारजूनगर
28 नरसिंहपुर गाडरवारा
29 नरसिंहपुर गाडरवारा सॉईखेडा बिछुआ 11 68.91
30 नरसिंहपुर गाडरवारा सॉईखेडा नरवारा 10 110.93
31 नरसिंहपुर गाडरवारा सॉईखेडा खखरिया 10 390.89
32 नरसिंहपुर गाडरवारा सॉईखेडा गूजरखेडा 18 81.95
33 नरसिंहपुर गाडरवारा चावरपाठा भैंसा 7 255.28
6 178.67
गूजर झिरिया
34 नरसिंहपुर गाडरवारा सॉईखेडा 35 नरसिंहपुर गाडरवारा चावरपाठा अठाईसा 7 125.40 36 नरसिंहपुर गाडरवारा चावरपाठा बोहानी 3 439.26 37 नरसिंहपुर गाडरवारा चावरपाठा अमांई 4 33.26 38 नरसिंहपुर गाडरवारा चावरपाठा रहली 5 108.99 39 नरसिंहपुर गाडरवारा चावरपाठा नयाँगाव 5 129.47 40 नरसिंहपुर गाडरवारा चावरपाठा लाखा 6 34.25 41 नरसिंहपुर गाडरवारा चावरपाठा सुपारी 7 73.64 42 नरसिंहपुर गाडरवारा चावरपाठा देगुवान 7 162.25 43 नरसिंहपुर गाडरवारा चावरपाठा तिगुवन 9 117.98 44 नरसिंहपुर गाडरवारा चावरपाठा सलैया 9 78.90 45 नरसिंहपुर गाडरवारा चावरपाठा बहरा 10 52.75 46 नरसिंहपुर गाडरवारा चावरपाठा सुरना 27 64.32 47 नरसिंहपुर गाडरवारा चावरपाठा मनकवारा 6 84.38 48 नरसिंहपुर गाडरवारा चावरपाठा बरांज 4 106.30 49 नरसिंहपुर गाडरवारा चावरपाठा गगनवारा 6 35.10 50 नरसिंहपुर गाडरवारा चावरपाठा बम्होरी 7 101.60
6989
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
विकास
क्र. जिला
ग्राम
तहसील
खण्ड
3
4
5 2
1
बाबई चीचली
मटवारा
नरसिंहपुर गाडरवारा
51
टेकापार
बाबई चीचली
52 नरसिंहपुर गाडरवारा
सिहोरा नरसिंहपुर गाडरवारा चावरपाठा 53
हर्रई नरसिंहपुर
चावरपाठा
गाडरवारा
54
आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में ग्राम से कारखाना तक कीगन्ना परिवहन की दूरीकिमी.
7
6
84.20 8
144.42 9
9
125.41
74.23 15
घांट पिपरिया
नरसिंहपुर गाडरवारा चावरपाठा 55
6
138.21
अजानसरा
56 नरसिंहपुर गाडरवारा चावरपाठा 10 161.89 57 नरसिंहपुर गाडरवारा चावरपाठा चिरचिरा 6 70.50 58 नरसिंहपुर गाडरवारा चावरपाठा मरका 7 45.78 59 नरसिंहपुर गाडरवारा चावरपाठा सुजवारा 7 66.76 60 नरसिंहपुर गाडरवारा चावरपाठा बुधवारा 8 80.46 61 नरसिंहपुर गाडरवारा चावरपाठा ढाडिया 7 207.73
शेरबरान्ज
62 नरसिंहपुर गाडरवारा चावरपाठा 17 118.58
63 नरसिंहपुर गाडरवारा चावरपाठा गरहा 9 177.36
महायोग 8704.75
यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
6990
[ भाग 1
क्र. /गन्ना/एस -3/क्षे.आर. / पार्वती/2022-23 / 1146 , मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम , 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं , प्रीति मैथिल नायक, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश , गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2022-23 हेतु पार्वती स्वीटनर्स एण्ड पॉवर लिमि. ग्राम- सांखनी , जिला- ग्वालियर ( म.प्र. ) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करती हूँ : -
क्र.
ग्राम जिला तहसील विकास खण्ड
1
2
4
3
5
सांखनी 1 ग्वालियर भितरवार भितरवार
2
ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.
आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर मे)
6
7
2
221.68
5
5,03
छोटी-झाऊ
ग्वालियर भितरवार भितरवार
4
23.43
बडी- झाऊ
3 ग्वालियर भितरवार भितरवार 4 ग्वालियर भितरवार भितरवार खडीचा 2 31.85 5 ग्वालियर भितरवार भितरवार मछरिया 5 2.12 6 ग्वालियर भितरवार भितरवार लुहारी 6 191.75 7 ग्वालियर भितरवार भितरवार पंवाया 10 5.37 8 ग्वालियर भितरवार भितरवार रायचौरा 6 3.11 9 ग्वालियर भितरवार भितरवार बागवई 12 0.62 10 15 0.81
सोंता खिरिया
ग्वालियर भितरवार भितरवार
11 ग्वालियर भितरवार भितरवार भानगढ़ 16 3.30
12 ग्वालियर भितरवार भितरवार घाटमपुर 12 2.20
13 ग्वालियर भितरवार भितरवार सैंतोल 18 1.95
14 ग्वालियर भितरवार भितरवार देवरा 17 4.07
15 ग्वालियर भितरवार भितरवार गोबरा 20 5.40
16 ग्वालियर भितरवार भितरवार गडाजर 18 0.94
17 ग्वालियर भितरवार भितरवार बरुआ 14 11.05
18 ग्वालियर भितरवार भितरवार नजरपुर 20 3.76
19 ग्वालियर भितरवार भितरवार किठोंदा 16 7.75
20 ग्वालियर भितरवार भितरवार रही 22 1.66
21 ग्वालियर भितरवार भितरवार|| मारगपुर 21 2.59
22 ग्वालियर भितरवार भितरवार बेला 26 18.46
23 ग्वालियर भितरवार भितरवार बाजना 31 46.41
24 ग्वालियर भितरवार भितरवार ईंटों 24 21.70
25 ग्वालियर भितरवार भितरवार खोर 25 2.20
26 ग्वालियर भितरवार भितरवार | स्याऊ 32 2.67
27 ग्वालियर भितरवार | भितरवार | डोंगरपुर 29 8.48
6991
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
ग्राम क्र. जिला तहसील विकास खण्ड
1
2
3
4
5
28 ग्वालियर भितरवार भितरवार
आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.
7
6
24.69
25
रिछारी - खुर्द
29 ग्वालियर भितरवार भितरवार गाजना 30 9.02
30 ग्वालियर भितरवार भितरवार जतरथी 26 1.12
31 ग्वालियर भितरवार भितरवार चिटोली 26 2.76
32 ग्वालियर भितरवार भितरवार करहिया 27 1.32
33 ग्वालियर भितरवार भितरवार मावठा 22 0.96
34 ग्वालियर भितरवार भितरवार सहबई 27 1.28
35 ग्वालियर भितरवार भितरवार मस्तूरा 22 7.22
36 ग्वालियर भितरवार भितरवार मोहनगढ़ 21 7.81
37 ग्वालियर भितरवार भितरवार बामरोल 16 21.51
38 ग्वालियर भितरवार भितरवार बसई 7 35.85
39 ग्वालियर भितरवार भितरवार जरावनी 24 16.88
40 ग्वालियर भितरवार भितरवार करनगढ़ 23 3.20
41 ग्वालियर भितरवार भितरवार बिची 27 5.98
42 ग्वालियर भितरवार भितरवार मिहावरा 24 1.89
43 ग्वालियर भितरवार भितरवार बडौदा 26 1.10
44 ग्वालियर भितरवार भितरवार खेडा 25 38.83
45 ग्वालियर भितरवार भितरवार गधोटा 21 0.41
46 ग्वालियर भितरवार भितरवार डडूमर 12 0.83
योग तहसील भितरवार 813.02
5 14.74
करियावटी
47 ग्वालियर डबरा डबरा
48 ग्वालियर डबरा डबरा शीतलपुर 9 0.24
49 ग्वालियर डबरा डबरा जतरथी 7 47.65
50 ग्वालियर डबरा डबरा झांडोली 8 8.43
51 ग्वालियर डबरा डबरा धिरौरा 8 28.22
52 ग्वालियर डबरा डबरा किशोली 10 8.50
53 ग्वालियर डबरा डबरा बिजकपुर 24 119.37
54 ग्वालियर डबरा डबरा बरुआ 14 59.77
55 ग्वालियर डबरा डबरा जरावनी 15 96.38
56 ग्वालियर डबरा डबरा ररुआ 12 18.55
57 ग्वालियर डबरा डबरा 12 46.40
मसूदपुर
58 ग्वालियर डबरा डबरा लोहगढ़ 20 2.53
59 ग्वालियर डबरा डबरा भैंसनारी 20 8.17
60 ग्वालियर डबरा डबरा लिधोरा 14 4.88
डबरा 15 1.96
शक्तिका
61 ग्वालियर डबरा
पुरा
89.10
15
सिमिरिया
62 ग्वालियर डबरा डबरा 63 ग्वालियर डबरा डबरा मिलघन 15 0.41 64 ग्वालियर डबरा डबरा नुन्हारी 14 52.91 65 ग्वालियर डबरा डबरा सिद्धपुरा 20 2.59 66 ग्वालियर डबरा डबरा चितावनी 33 35.38
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
6992
ग्राम
तहसील
क्र. जिला
विकास खण्ड
4
5 1
2
3
डबरा
डबरा
67 ग्वालियर डबरा
डबरा
ग्वालियर डबरा
68
चांदपुर
डबरा
69 ग्वालियर डबरा
चैतुपाडा
डबरा
70 ग्वालियर डबरा
हरिपुर
डबरा
71 ग्वालियर डबरा
हसनपुर
कर्रा
डबरा
72 ग्वालियर डबरा
डबरा
73
डबरा
ग्वालियर
[ भाग 1
आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.
7
6
13.34
25
30
85.67
28
59.02
79.06
28
21.22
27
5.68
28
28
5.37
किशनपुर
74 ग्वालियर डबरा डबरा 35 5.60
रायपुर
75 ग्वालियर डबरा डबरा 27 15.16
रामपुर
76 ग्वालियर डबरा 30 7.29
डबरा
गैडोल-कला
77 ग्वालियर डबरा डबरा मगरोरा 32 46.60
78 ग्वालियर डबरा डबरा 25 6.52
कंचनपुर
79 ग्वालियर डबरा डबरा अरुषि 35 72.06
80 ग्वालियर डबरा डबरा बेलगाड़ा 40 63.28
81 ग्वालियर डबरा डबरा 47 56.81
गजापुर
82 ग्वालियर डबरा डबरा 33 1.36
जनकपुर
83 ग्वालियर डबरा 45 3.64
डबरा अजयगढ़
डबरा 32 2.49
निभेरा-चक
84 ग्वालियर डबरा
85 ग्वालियर डबरा डबरा बरोल 29 0.26
86 ग्वालियर डबरा डबरा खडबई 35 2.07
87 ग्वालियर डबरा डबरा छीमक 20 3.19
डबरा 25 2.26
सिरसा-सेकरा
88
डबरा
ग्वालियर
डबरा
89 ग्वालियर डबरा
गुलिहाई
डबरा
90 ग्वालियर डबरा
लीटापुरा
योग तहसील डबरा
ग्वालियर
1.26
27
4.14
25
1,209.53
0.80
53
घाटीगांव घाटीगांव रावत बनवारी
91
योग तहसील घाटीगांव
आंडर 92
करैरा
नरवर
शिवपुरी
करही
करैरा
नरवर
93 शिवपुरी
94
नरवर करैरा बांसगड़
शिवपुरी
0.80
4.63
44
17.04
41
45
11.29
4.06
46
कोटिया -खेडा
95
नरवर करैरा
शिवपुरी
करैरा बेरखेडा
नरवर
96 शिवपुरी
खडीचा
नरवर करैरा
शिवपुरी
97
रमगडा 98
करैरा
नरवर
शिवपुरी
करैरा
2.86
48
1.16
39
1.81
42
7.77
40
डाबर अली
99 शिवपुरी नरवर
नरवर करैरा फतेहपुर 48 0.34
100 शिवपुरी
शिवपुरी नरवर करैरा ग्वालिया 46 3.59
101
नरवर करैरा जैतपुर 48 0.92
102 शिवपुरी
नरवर दुमदुमा 47 0.51
103 शिवपुरी करैरा
नरवर करैरा निवाड़ी 46 0.51
104 शिवपुरी
नरवर करैरा बनगवां 48 0.60
105 शिवपुरी
6993
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
क्र. जिला तहसील विकास ग्राम ग्राम से कारखाना तक आरक्षित
खण्ड की गन्ना परिवहन की क्षेत्रफल
दूरी किमी. (हेक्टेयर में)
1 2 3 4 5 6 7
शिवपुरी नरवर करैरा धमधोली 45 11.62
106
107 शिवपुरी नरवर करैरा बहगवां 40 5.78
108 शिवपुरी नरवर करैरा छितरी 38 10.22
109 शिवपुरी नरवर करैरा कारेवाहा 35 4.32
करैरा नैनागिर 42 2.85
110 शिवपुरी नरवर
:111 शिवपुरी नरवर करैरा बरशोडी 24 5.60
112 शिवपुरी नरवर करैरा नरौआ 47 4.96
47 5.17
हाजीनगर
करैरा
113 शिवपुरी नरवर
नरवर
51.70 16
दबरा -सानी
114 शिवपुरी नरवर
115 शिवपुरी नरवर नरवर भीमपुर 40 0.33
नरवर नरवर हरसी 30 0.36
116 शिवपुरी
117 शिवपुरी नरवर नरवर केरुआ 32 19.35
118 शिवपुरी नरवर नरवर ठाठी 40 0.18
119 शिवपुरी नरवर नरवर धोवट 23 12.48
नरवर नरवर 35 2.81
निजामपुर
120 शिवपुरी
नरवर नरवर पनानेर 25 0.60
121 शिवपुरी
122 शिवपुरी नरवर नरवर खिरिया 24 4.30
123 शिवपुरी नरवर नरवर लोढ़ी 23 16.09
124 शिवपुरी नरवर नरवर बेलगडा 26 13.49
125 शिवपुरी | नरवर नरवर इमिलिया 30 1.21
126 शिवपुरी नरवर करैरा पपरेडु 15 238.55
योग तहसील नरवर 469.06
127 दतिया बडौनी दतिया बडगोर 10 36.03
दतिया बडौनी दतिया 13 27.94
सईडा- कला
128
दतिया बडौनी दतिया
192.27 11
सईडा-खुर्द
129
दतिया बडौनी दतिया
0.50 15
पांचौर मडईया
130
योग तहसील बडौनी
दतिया इंदरगढ़ सेवड़ा भदौना 131
132 दतिया इंदरगढ़ सेवड़ा जुझारपुर
योग तहसील इंदरगढ़
महायोग
256.74
220.00 37
267.00 45
487.00
3,236.15
यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा ।
6994
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
[भाग 1
क्र./ गन्ना/एस-3/क्षे.आर. /रामदेव/ 2022-23/1148 , मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम , 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं , प्रीति मैथिल नायक , गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2022-23 हेतु रामदेव शुगर प्रा. लि. , ठैनी, बनखेड़ी, जिला होशंगाबाद (म.प्र. ) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करती हूँ : -
क्र.
ग्राम
तहसील
विकास खण्ड
जिलेका नाम
2
1
3
4
5
ठैनी
बनखेड़ी बनखेड़ी
1 होशंगाबाद
i
लामटा 2 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी
3 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी चिल्लोद
14 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी
आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.
6
7
2
56.96
3
39.07
4
75.96
6
62.12
बन्दरझिला
बनखेड़ी बनखेड़ी
3
69.24
मनकवाडा
5 होशंगाबाद
9
27.91
तिन्दवाडा
6 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी
7 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी
10
6.98
मछेरा खुर्द
8 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी
12
53.16
मछैरा कलॉ
9 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी रहटवाड़ा 4 147.25
10 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी नगवाडा 8 158.98
7 45.52
जोगीवाडा
11 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी
12 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी
दहलवाडा कलॉ 6
94.23
9
226.39
पीपरपानी
13 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी
14 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी कोठरी 11 82.49
15 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी छीरपानी 13 46.02
16 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी खवारा 12 0.31
जूनावाली
17 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी 8 65.71
ढाना
होशंगाबाद 6 80.55
पलियापरिया
18 बनखेड़ी बनखेड़ी 19 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी जुन्हेटा 9 166.95 20 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी खर्चली 11 85.28 21 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी कामती 15 155.05
6995
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
ग्राम
क्र.
तहसील
विकास खण्ड जिले का नाम
2
3
1
4
आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.
6
7
5
17
62.16
केंकड़ा
22 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी
23 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी
52.47
16
मुर्गीदाना
होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी 24
39.77
21
विजनहाई
92.67
25
डंगरहाई
25 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी
59.03
19
खापा कलॉ
26 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी
27 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी 11
44.13
खापा खुर्द
28 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी पथरकुही 11 117.68
29 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी धडाव 24 27.73
30 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी झिरिया 21 0,57
होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी 9 5.82
माल्हानवाडा
31
32 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी पनागर 12 49.46
33 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी ढाना 13 10.87
34 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी 12 6.18
बहराबन
35 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी परसवाडा 13 3.52
36 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी नांदना 14 16.36
37 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी रिछेड़ा 16 23.11
38 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी सुरैला 17 50.24
39 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी अन्हाई 20 60.86
बारछी 22 16.88
40 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी
सलैया फज्जू
होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी 41
23
4.69
डूमर
बनखेड़ी होशंगाबाद बनखेड़ी
42
1.53
27
26
15.99
पुरैना रंधीर
43 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी
जेतवाडा 28 1.53
44 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी
45 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी मेंदाखेड़ा 14 13.36
46 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी बनखेड़ी 5 47.61
47 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी कलकुही 8 76.97
48 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी पाजरा 10 65.45
होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी 13 23.11
महुआखेड़ा
49 50 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी बेरखेड़ी 9 54.96 51 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी विचुआ 8 50.76
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
6996
[ भाग 1
ग्राम
क्र.
तहसील
विकास खण्ड जिलेका नाम
2
3
1
4
आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.
6
7
5
52 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी 11
104.53
सिगपुर
11
62.60
पडरई
होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी 53
54 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी
63.11
10
दहलवाडा खुर्द
14
33.63
फासीढाना
55 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी
56 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी 12
8.19
झिरिया झोरा
57 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी बधराज 14 47.95 58 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी 13 9.88
कोड़ा परडरई
59 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी नजरखेड़ा 14 4.87 60 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी हनौतिया 12 7.52 61 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी बाचावानी 8 148.42 62 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी रजोला 13 75.20 63 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी 10 26.37
कजियाखेडा
64 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी केमढाना 10 42.35
65 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी आन्धरा 12 43.95
66 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी बघेडी 11 8.33
67 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी कुर्शीढाना 9 12.51
68 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी पौडी 15 40.53
69 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी केसला 10 22.50
15 2.89
बनियाखेडी
70 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी
13
12.06
गोदंलवाडा
71 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी
72 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी भैरोपुर 15 5.63
73 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी 15 2.17
घुआवाडी
74 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी 16 3.05
धारपुरा
75 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी डुगरिया 20 1.59
11 6.27
सीरावाड़ा
76 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी 77 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी नयाखेडा 4 10.32 78 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी करैया 6 11.41 79 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी खमरिया 5 79.36 80 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी राजथरी 8 30.81 81 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी ईशरपुर 9 57.96 82 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी गुंदरई 11 21.95 83 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी 9 28.03
वाहम्नवाडा
31.50
11
महंगवॉ
84 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी 6997
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
ग्राम
तहसील
क्र.
विकास खण्ड जिले का नाम
4
आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.
7
6
5
3
1
2
39.59
12
खैरीकिशोर
होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी 85
18.18
14
चॉदौन
होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी 86
10.25
17
करपा
होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी 87
बनखेड़ी बनखेड़ी
14.64
16
कुडारी
88 होशंगाबाद
होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी
2.83
28
समनापुर
89
29.21
25
उमरधा
होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी 90
होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी
27.48
26
गाडरवाडा खुर्द
91
56.81
27
भाटपिरिया
92 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी
इमलिया 27 75.47
93 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी
गरधा 8 49.91
94 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी
9 11.32
खामखेडी
होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी 95
14.78
13
जासरवानी
96 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी
चारगाँव 11 8.34
97 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी
कपूरी 13 47.74
98 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी
आमगॉव 16 27.74
99 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी
17 8.26
जमुनिया
100 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी
सेमखेडा 19 10.75
101 होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी
14 14.46
होशंगाबाद
महुआखेड़ा
बनखेड़ी बनखेड़ी 102
100.15 22
निभौरा
होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी 103
1.26
16
अम्होरा
होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी 104
9.93
26
पठा
होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी 105
होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी
9.08
26
राजा पिपरिया
106
16.88 22
बारछी
होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी 107
होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी
4.69
23
सलैया फज्जू
108
होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी
15.99
26
पुरैना रंधीर
109
1.53
27
डूमर
होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी 110
1.53
28
जेतवाडा
होशंगाबाद बनखेड़ी बनखेड़ी 111
4537.84 योग तहसील बनखेड़ी:-
2.33
27
परसवाड़ा
पिपरिया होशंगाबाद पिपरिया
112
33.74 25
खैराघाट
पिपरिया होशंगाबाद पिपरिया
113
26.40 17
सिगौडा
पिपरिया होशंगाबाद पिपरिया
114
15.53 14
सिगौडी
पिपरिया होशंगाबाद पिपरिया
115
2.55
12
बकांज
पिपरिया होशंगाबाद पिपरिया
116 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
6998
ग्राम
तहसील
क्र.
विकास खण्ड
जिलेका नाम
3
4
5 2
1
होशंगाबाद पिपरिया पिपरिया
[ भाग 1
आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.
7 6
16.20 26
रिछेडापिपरिया
117
118 होशंगाबाद पिपरिया पिपरिया नयागांव 26 1.47
119 होशंगाबाद पिपरिया पिपरिया कन्हवार 12 36.85
120 होशंगाबाद पिपरिया पिपरिया देवरी 23 5.34
121 होशंगाबाद पिपरिया पिपरिया 23 1.76
उदयपुरा
122 होशंगाबाद पिपरिया पिपरिया सिरपन 20 1.05
123 होशंगाबाद पिपरिया पिपरिया 19 1.48
इटुआ
124 होशंगाबाद पिपरिया पिपरिया टडा 17 4.39
125 होशंगाबाद पिपरिया पिपरिया ढाडिया पिप. 27 8.79
36 4.61
बरूआढाना
126 होशंगाबाद पिपरिया पिपरिया
127 होशंगाबाद पिपरिया पिपरिया 23 3.12
पुनौर
128 होशंगाबाद पिपरिया पिपरिया 44 5.85
पचुआ
129 होशंगाबाद पिपरिया पिपरिया पडखरा 19 1.35
130 होशंगाबाद पिपरिया पिपरिया पारखी 15 4.52
होशंगाबाद पिपरिया पिपरिया 21 3.02
टूटा दहलवाडा
131
180.35
योग तहसील पिपरिया
महायोग
4718.19
यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा ।
6999
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
क्र./ गन्ना/एस -3/ क्षे.आर./राज. राजे. /2022-23/ 1150 , मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम , 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, प्रीति मैथिल नायक, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2022-23 हेतु राजराजेश्वरी शुगर प्रा. लि. , मोहपानी, गाडरवारा, जिला-नरसिंहपुर (म.प्र. ) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करती हूँ : -
ग्राम क्र.
तहसील
विकास खण्ड
जिले का नाम
2
3
4
5 1
मोहपानी नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली 11
नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली
आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.
6
7
29.00
1
51.00
3
चारगांव खुर्द
2
पुआरिया
गाडरवारा चीचली 3 नरसिंहपुर
+
गाडरवारा
104.00
5
3.00 8
माहलनवाडा
4 नरसिंहपुर चीचली
10.00
5 नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली इकलोनी 9
8.00
6 नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली मानेगाँव 9
185.00
-7 नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली बगलई 12
486.00
गाडरवारा चीचली सिंहपुर 13
8 नरसिंहपुर
23.00
ढाना 16
19 नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली
16.00
सीरेगाँव 16
10 नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली
गोलगाँव 36.00
11 नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली 17
(कलां)
107.00
12 नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली पिपरिया 17
17.00
13 नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली धुरसरा 17
2.00
नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली देवरी 18
14
64.00
नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली तेंदूखेड़ा 1
15
104.00
16 नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली मऊ 3
34.00
17 नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली घघरोला 3
11.00
4
रातीकरार
नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली 18 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
7000
[ भाग 1
ग्राम
क्र.
तहसील
जिले का नाम
विकास खण्ड
आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.
7.00
7
पटकुही
19 नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली
20 नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली
43.00
8
किरहकोटा
48.00
8
कोठिया
नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली 21
70.00
9
डोंगराखोह
22 नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली
3.00
23 नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली नोनिया 9
16.00
नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली बन्दरबरू 10
24
71.00
:25 नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली बाबाकुड़ी 12
147.00
26 नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली 15
छैनाकछार
4.00
15
ऊखरी
नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली 27
28 नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली
6.00
23
भैरवपुर
390.00 25
हीरापुर
नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली 29
100.00 30
डगहा
नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली 30
11.00
31
पापरा
31 नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली
32 नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली
12.00
31
प्रेमपुर
7.00
33
सेसाडावर
नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली 33
531.00 9
सूखाखेरी
नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली 34
143.00
9
थलवाडा
नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली 35
9.00
10
चीचली
नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली 36
33.00 13
गागई
नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली 37
30.00
14
मगरमुहा
38 नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली
नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली
42.00 14
चोर बरहेटा
39
24.00
15
दिघौरी
40 नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली
नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली 41
9.00
15
सुदरास
नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली
104.00
15
सुदरास खैरी
42
7.00
16
मेहराखेड़ा
43 नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली
79.00
44 नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली डोंगरगाँव 18
29.00
नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली 18
45 कुडारी
164.00
46 नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली 18
रायपुर
7001
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
ग्राम क्र.
तहसील
विकास खण्ड
जिलेका नाम
घूरपुर
चीचली 47 नरसिंहपुर गाडरवारा
नरसरा 48 नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली
नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.
आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में 9.00
19
19.00
19
133.00
20
चादनखेड़ा
49
जैथारी
गाडरवारा चीचली 50 नरसिंहपुर
1.00
30
325.00
10
आड़ेगाँव
गाडरवारा चीचली 51 नरसिंहपुर
नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली
79.00
10
चारगांव कला
52
104.00
53 नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली दहलवाडा 11
गोलगांव 5.00
54 नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली 13
(खुर्द)
47.00
55 नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली 15
मेहगवा खुर्द
नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली 56
49.00
17
इमालिया
(पतलोन)
57 नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली
162.00
19
कान्हरगाँव
6.00
58 नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली पतलोन 19
26.00
59 नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली उकासघाट 19
92.00
60 नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली कठोतिया 20
182.00
नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली 21
मेहगवा कलां
61
62 नरसिंहपुर गाडरवारा चीचली
99.00
24
बरेली
(सीरेगाँव)
59.00
63 नरसिंहपुर गाडरवारा साईखेड़ा कामती 23
33.00
64 नरसिंहपुर गाडरवारा साईखेड़ा खुर्शीपार 28
1.00
65 नरसिंहपुर गाडरवारा साईखेड़ा करहैया 36
23.00
66 नरसिंहपुर गाडरवारा साईखेड़ा 36
पिपरिया खुर्द
नरसिंहपुर गाडरवारा साईखेड़ा 67
110.00
36
पिपरिया कलां
68 नरसिंहपुर गाडरवारा साईखेड़ा
11.00
36
झिरिया माता
2.00
69 नरसिंहपुर गाडरवारा साईखेड़ा उड़नी 40
48.00
70 नरसिंहपुर गाडरवारा साईखेड़ा टेकापार 40
71 नरसिंहपुर गाडरवारा साईखेड़ा 48 20.00
ग्वारी
(MOHD)
अमोदा
नरसिंहपुर गाडरवारा साईखेड़ा 72
गाडरवारा चीचली 73 नरसिंहपुर
50
173.00
1.00
55
मालनहवाडा
(पनागर)
महायोग:-
5246.00
यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा। 1 7002
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
[ भाग 1
क्र. /गन्ना/ एस -3/क्षे.आर./महाकौशल/ 2022-23/ 1152मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं , प्रीति मैथिल नायक , गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश , गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2022-23 हेतु महाकौशल शुगर एण्ड पावर इण्डस्ट्रीज लि० , बचई , जिला- नरसिंहपुर (म.प्र. ) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करती हूँ: -
क्र. जिला तहसील
ग्राम
विकास खंड
2
4
5
3
1
बचई 1 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर
करहैया 2 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर
बबरिया 3 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर
4 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर मेहमदपुर
अगरिया 5 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर
6 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर
ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.
आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
6
7
64.63 3
3
490.63
3
116.75
4
40.65
4
109.24
5
354.35
कन्हारपानी
7
100.76 5
मुरली पौड़ी
नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर
8 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर चौराखेड़ा 5 180.80
9 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर सलैया 5 40.24
6 144.70
डागीढाना
10 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर 11 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर बागपौड़ी 12 227.09 12 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर मुड़िया 8 108.24 13 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर 8 33.20
हनुमत पौड़ी
बैहरपौड़ी 14 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर
146.78 8
42.29 12
डोकरघाट
15 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर 16 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर भरवारा 13 151.39 17 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर खमतरा 14 126.73 18 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर पांसी 15 99.30 19 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर 16 21.89
सेमरा (पांजरा)
20 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर
234.83 4
चीलाचौन खुर्द
7003
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
तहसील
क्र. जिला
विकास खंड
1
2
4
3
21 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर ग्राम
आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.
6
7 5
10
93.76
चिलाचौन कला
22 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर
10
84.21 समनापुर
76.22
12
सावलरानी
23 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर
नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर
13
57.93
धबई बडगुआ
24
25 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर
13
185.86 झार-खुरपा
26 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर
नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर
110.42
13
नवलगांव
169.27
13
रानी पिपरिया
27
28 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर
15
36.99 सूरज गांव
29 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर
17
61.61
मगरधा (रोसरा)
नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर
17
78.15
टपरयििों (धबई)
30
31 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर झगरहाई 17 75.61
32 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर जरजोला 18 40.09
33 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर गंगई 19 42.76
34 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर बहोरीपार 15 214.45
35 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर संग्रामपुर 15 29.77
36 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर सहजपुरा 18 113.92
22 10.03
श्यामखेड़ा
37 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर
38 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर
39 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर
24
113.39 लुरहेटा
10
276.32 खुरपा (बड़ा)
40 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर नयाखेड़ा 15 56.34
41 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर बारूरेवा 15 104.04
बहोरीपार
42 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर 17 32.07
(धुवघट)
सिमरिया
43 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर 18 12.17
(जरजोला)
44 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर धुवघट 20 83.20
45 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर खैरी 22 11.73
46 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर सिंहपुर 25 74.12
47 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर डेडवारा 18 3.19
20 19.91
48 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर
सिमरिया
(सिंहपुरक्षेत्र)
49 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर नदवारा 24 36.20 50 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर कुम्हड़ी 24 133.04
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
7004
तहसील
जिला
क्र.
विकास खंड
3
2
4 1
51 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर
52 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर
53 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर
54 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर
नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर
[ भाग 1
ग्राम
आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.
6
7 5
15
15.36
बहादुरपुर
35.35
15
मुँगवानी
17.54 भंडारदेव
8
31.86
10
बकोरी
119.63
10
मढपिपरिया
55 56 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर केकड़ा 10 4.50 57 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर देवनगर 12 144.19 58 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर भालपानी 12 4.00 59 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर सिहोरा 5 12.88 60 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर 13 25.77
सलैया
(देवनगर)
पिडंरई 33.04
61 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर 15
(पस्ताना)
62 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर 15 45.66
63 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर 15 51.55
पस्ताना
करहैया
(देवनगर)
64 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर
5.11
17
टोला (मुंगवानी)
65 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर पटनिया 18 6.95 66 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर 18 18.65
मुडरई कला
67 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर गड़रिया 18 3.72
68 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर पांजरा 20 0.50
खमरिया
69 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर 22 55.62
(देवनगर)
70 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर विछुआ 38 1.95
71 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर पाठा 20 5.62
72 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर भोती 22 27.23
73 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर नारिया 23 7.49
74 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर डुढवारा 23 19.84
कठोतिया
75 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर 25 5.91
(मुंगवानी)
76 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर लवेरी 26 5.96
77 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर लिघारी 26 4.92
78 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर गोगावरी 27 17.73
7005
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
जिला तहसील
ग्राम
क्र.
विकास खंड
3
4 ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.
आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
6
7
5
2
1
30
16.80
पिपरिया
79 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर
31
1.52
घोघरा
80 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर
81 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर 35
59.68
गोरखपुर
82 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर
8.36
25
कोदारास कला
5.06
40
मेहगांव
83 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर
11.24
47
पाला मुडरई
84 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर
85 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर ऊसरी 50 40.62
86 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर आलोद 52 2.15
87 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर कछरा 19 2.50
88 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर लोकीपार 32 44.29
39 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर बरखेड़ा 29 11.51
32 168.29
कल्यानपुर
90 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर
91 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर भैसापाला 32 50.42
नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर 35 53.34
भूत - पिपरिया
92
93 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर 16
59.54
नरसिंहपुर
33
54.93
पाला (भैसा)
94 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर
95 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर 35
18.76
तिदंनी (बम्होरी)
96 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर सुपला 25 29.88 97 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर धमना 28 97.83 98 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर 28 33.47
सगोनी (सुपला)
नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर
12.15
29
डुडी- पिडरई
99
100 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर 29
27.20
रानी-पिडरई
101 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर खापा 30 51.05 102 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर 30 8.57
सगोनी
लकड़हाऊ
103
112.22
30
नयागांव (धमना)
नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर
104 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर 32
29.27
बम्होरी (तिदनी)
32
54.28
मचवारा
105 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर
नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर 34
15.46
घाट- पिडरई
106
36
7.77
मुराच
107 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर
108 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर 38
12.81
महादेव- पिपरिया 7006
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
तहसील
क्र. जिला
[ भाग 1
ग्राम
विकास खंड
,
4 ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.
आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
7
5
2
3
1
नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर 6
79.86
38
करहैया (नर्मदा)
109
110 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर गुटोरी 32 8.57
111 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर झिरी 32 43.98
112 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर अंडिया 22 12.20
32 131.28
डोगरगांव
113 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर
114 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर 21
73.64
खमरिया
(जरजोला)
115 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर मेंहका 0 3.83 116 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर घुघरी 0 1.58 117 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर 0 15.15
करहैयाखेड़ा
2.06
25
सालीवाड़ा
118 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर
मल्लाह-
119 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर 35 102.22
पिपरिया
120 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर चंद्रपुरा 40 24.65
121 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर 44 42.48
गडरियाखेड़ा
2.25
45
गुडवारा
122 नरसिंहपुर नरसिंहपुर नरसिंहपुर
7644.51
योग तहसील नरसिंहपुर
123 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव
368.75
20
शेड़- बेलखेड़ी
124 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव खानापुर 23 25.42 125 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव 24 304.90
शेड़ - मगरधा
126 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव सूरवारी 25 277.40
127 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव रीछा 25 131.51
128 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव बेदू 27 231.53
27 22.24
छीताघाट
129 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव
130 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव
23.81
27
नयागांव (रीछा)
131 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव बरहटा 28 289.85
132 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव वावली 28 98.59
133 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव चिरचिटा 28 14.86
नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव 30 52.77
नोरिया (बरहटा)
134
नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव 32
136.26
दौन (कछुआ)
135
रौसरा
नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव 136
नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव 137
32
17.99
34
40.14
जमुनिया (बरहटा) 7007
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
तहसील
क्र. जिला
विकास खंड
2
3
4 1
नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव 138
नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव 139
नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव ग्राम
आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.
7
6
5
रौसरी
35
23.14
3.14
35
भदौर
18
31.75
गाडरवाडा खेड़ा
140
नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव
0.80
22
शेड़- पिपरिया
141
नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव 142
नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव
23
0.80
सिलवानी
40
1.33
सिवनी (पटी)
143
144 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव अधियारी 26 15.12
145 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव बटका 27 1.03
नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव 40 5.42
सिवनी (बंधा)
146
147 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव बंधा 40 22.98
148 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव कछुआ 32 8.47
149 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव नौन 38 46.75
27 264.17
वासनपानी
150 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव
151 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव बौछार 30 156.90
नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव 38 57.09
कन्धरापुर (ठेमी)
152
नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव 153
40.64
31
मानेगांव
33
19.80
कापखेड़ा
नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव 154
33
22.08
छिदामानी
155 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव
156 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव करकबेल 34 95.40
157 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव मुगली 34 74.81
158 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव मेख 34 206.51
159 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव नन्हेगांव 34 11.62
160 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव लोहारी 34 26.15
161 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव ठेमी 35 134.72
162 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव बारगी 35 20.02
मुशरान- 29.90
163 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव 35
पिपरिया
164 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव बेलखेड़ा 35 61.36
37 3.90
मलहऊआ
नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव 165
नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव
37
39.00
टपरिया (ठेमी)
1.66 167 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव अकोला 37 27.09 1.68 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव बड़गुआ 37 2.20
7008
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
'क्र. जिला तहसील
[ भाग 1
ग्राम
विकास खंड
3
4
2
आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.
5
1
6
7
करकबेल
39
70.32
बम्हनी
169 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव
170 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव 40
9.84
जटलापुर
171 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव 40
1.31
सिवनी (मुगली)
172 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव सगरा 40 9.95
खमरिया
173 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव 42 49.63
(कन्धरापुर)
174 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव 42
43.17
झामर (सांकल)
175 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव सांकल 43 47.42 176 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव सनगापुर 55 25.27 177 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव बिछुआ 35 96.91 178 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव बरखेडा 32 62.07 179 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव गुंदरई 28 370.63 180 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव गुन्जी 44 27.51 181 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव बिछिया 34 33.24 182 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव इमलिया 32 87.51 183 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव बटोरी 38 10.62 184 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव कमती 33 89.01 185 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव गडपेहरा 33 8.62 186 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव 42 8.77
खमरिया (तिघरा
187 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव पथरोड़ा 35 151.50
188 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव टिकरी 35 52.21
खमरिया
189 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव 36 6.90
(पिपरसरा)
37
पिपरसरा
190 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव
1.91
गोटेगांव गोटेगांव
39.44
38
58.32
नोन- पिपरिया
नरसिंहपुर
सांकली
1.92
गोटेगांव गोटेगांव नरसिंहपुर
38
16.45
38
56.68
चांदनखेड़ा
193
गोटेगांव गोटेगांव नरसिंहपुर
1.94
गोटेगांव गोटेगांव 38
24.36
पिडरई (सिघंई)
नरसिंहपुर
तिघरा
1:95 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव 40 1.94
(खमरिया)
196 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव सिरकोना 40 7.51
1:97 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव देवनगर 40 84.44
7009
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
क्र.
ग्राम
जिला तहसील
विकास खंड
ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.
आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
2
3
4
6
1
5
7
(गोटेगांव)
42
21.18 198 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव सिमरी छोटी
राजाकछार
199 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव 43 41.20
200 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव रहली 46 13.54
201 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव डुगरिया 38 24.16
परसबाड़ा
202 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव 50 12.77
(खोबी)
203 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव श्रीनगर 53 18.89
नरवारा
204 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव 53 1.68
कुकलाह
205 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव 60 1.05
झिरी (नगवारा)
2.10
35
206 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव हिड़की पिपरिया
207 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव जमुनिया 0 3.05
208 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव गढ़ाघाट 89 0.74
209 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव नेगुआ 35 12.81
210 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव नादिया 40 23.27
211 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव केसली 90 8.03
योग तहसील गोटेगांव 5226.13
नरसिंहपुर करेली करेली 18 10.28
बासकुआरी
212
213 नरसिंहपुर करेली करेली मेनावारी 23 17.78
214 नरसिंहपुर करेली करेली कूपरी 24 45.58
215 नरसिंहपुर करेली करेली कुकवारा 26 48.60
216 नरसिंहपुर करेली करेली जल्लापुर 26 27.78
217 नरसिंहपुर करेली करेली हिनौतिया 33 3.99
योग तहसील करेली 154.01
महायोग :-
13024.65
यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
7010
[ भाग 1
क्र. /गन्ना/ एस-3 /क्षे.आर. /करेली/2022-23/ 1154 , मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम, 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, प्रीति मैथिल नायक , गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2022-23 हेतु करेली शुगर मिल प्रा.लि. , तहसील - करेली , जिला- नरसिंहपुर ( म.प्र. ) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील / ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करती हूँ : -
ग्राम से कारखाना तक आरक्षित
विकास
क्र. जिला तहसील ग्राम की गन्ना परिवहन की क्षेत्रफल
खण्ड
दूरी कि.मी. हेक्टेयर में
1 2 3 4 5 6 7
1 नरसिहंपुर करेली करेली खैरी 13 74.31
2 नरसिहंपुर करेली करेली खैरूआ 15 48.06
3 नरसिहंपुर करेली करेली गुरासिया 27 18.37
पिपरिया
13 122.43
4 नरसिहंपुर करेली करेली राकई
महलपुरा
10 52.12
5 नरसिहंपुर करेली करेली खैरी
6 नरसिहंपुर करेली करेली मेरेगाव 15 25.96
7 नरसिहंपुर करेली करेली रेवानगर 22 44.41
8 नरसिहंपुर करेली करेली लुटवारा 17 15.60
9 नरसिहंपुर करेली करेली अम्हेटा 10 162.22
10 नरसिहंपुर करेली करेली करौंदा 12 57.54
खिरिया
7 70.00
: 11 नरसिहंपुर करेली करेली जोवा
12 नरसिहंपुर करेली करेली बीनेर 8 133.76
13 नरसिहंपुर करेली करेली मोहद 6 219.84
14 || नरसिहंपुर | करेली करेली आमगाव 8 380.40
15 नरसिहंपुर करेली करेली वधुवार 5 279.94
16 नरसिहंपुर करेली करेली बम्होरी 12 140.19
17 नरसिहंपुर करेली करेली करेली 5 717.67
18 नरसिहंपुर करेली करेली कठोतिया 8 228.80
19 नरसिहंपुर करेली करेली जनौर 9 109.84
20 नरसिहंपुर करेली करेली पिपरिया 11 115.34
21 नरसिहंपुर करेली करेली बसेडी 10 61.12
22 नरसिहंपुर करेली करेली राकई 12 303.03
23 नरसिहंपुर करेली करेली कुम्हडी 14 92.99
करेली 12 91.50
खैरी कला
करेली
24 नरसिहंपुर
करेली
15
43.53
रामपिपरिया
करेली
25 नरसिहंपुर 7011
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
तहसील
क्र. जिला
ग्राम
विकास खण्ड
2
4
1
3
5
करेली
26 नरसिहंपुर करेली
सुरंगी
करेली
27 नरसिहंपुर करेली
कंधरापुर
करेली करहैया नरसिहंपुर करेली
28
करेली
आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.
6
7
18
39.59
20
54.13
25
42.33
25
कोसमखेडा
29 नरसिहंपुर करेली 78.50 30 नरसिहंपुर करेली करेली कौडिया 13 21.97 -31 नरसिहंपुर करेली करेली पिपरिया 14 57.50 32 नरसिहंपुर करेली करेली 22 16.46
विचुआ खुर्द
विचुआ 21
15.49
33 नरसिहंपुर करेली करेली कला
34 नरसिहंपुर करेली करेली बेलखेडी 28 27.07
करेली 27
जीरागोरा
नरसिहंपुर करेली
35
करेली दिल्हेरी
नरसिहंपुर करेली
36
नयाखेडा बा.
करेली
37
करेली
नरसिहंपुर
करहैया
करेली
38 नरसिहंपुर करेली
करेली बासादेही
39 नरसिहंपुर करेली
इमलिया
बासा 40
करेली
नरसिहंपुर करेली
41
करेली कोदसा
नरसिहंपुर करेली
करेली
11.64
20
8.99
272.17
15
20
14.10
53.02
16
6
25.87
175.78
9
7
गोंगावली
42 नरसिहंपुर करेली 91.56
43 नरसिहंपुर करेली करेली जौहरिया 6 58.18
:44 नरसिहंपुर करेली करेली देगँवा 10 24.20
45 नरसिहंपुर करेली करेली बसखेडा 10 81.09
बासादेही
7 98.13
46 नरसिहंपुर करेली करेली इमलिया
47 नरसिहंपुर करेली करेली करताज 26 73.63
48 नरसिहंपुर करेली करेली गौडी 19 33.53
49 नरसिहंपुर करेली करेली तिधरा 18 8.39
50 नरसिहंपुर करेली करेली पिपरिया 22 49.10
51 नरसिहंपुर करेली करेली रैहली 21 44.52
52 नरसिहंपुर करेली करेली खापा 24 14.99
53 नरसिहंपुर करेली करेली नानौरी 15 20.92
54 नरसिहंपुर करेली करेली निवारी 17 77.52
करेली 19 12.70
ग्वारी खुर्द
55 नरसिहंपुर करेली
:
महगुँवा 15 44.66
56 नरसिहंपुर करेली करेली निजोर
57 करेली 20 36.60
रमखिरिया
करेली
नरसिहंपुर |
28
18.20
हिनौतिया
करेली
58 नरसिहंपुर करेली
करेली माचामउ
करेली
59 नरसिहंपुर
13
12.60 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
7012
[ भाग 1
क्र.
जिला तहसील
ग्राम
विकास खण्ड
आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.
1
3
2
4
5
6
7
60
करेली गोवरगाव
10
117.01 करेली
नरसिहंपुर
15
करेली तिन्सरा
75.19 61 नरसिहंपुर करेली
पिपरिया
15
110.82
बरौ
करेली
62 नरसिहंपुर करेली
करेली बरौदिया
15
64.56
63
करेली
नरसिहंपुर
सिमरिया
11
58.35
करेली
64
करेली
नरसिहंपुर
खुर्द
12
75.91
करेली
सिमसिया
कला
65 नरसिहंपुर करेली 66 नरसिहंपुर करेली करेली गिधवानी 8 56.54 67 नरसिहंपुर करेली करेली सासबहू 12 152.97 68 नरसिहंपुर करेली करेली जोवा 7 121.03 69 नरसिहंपुर करेली करेली भुगवारा 7 141.83 70 नरसिहंपुर करेली करेली चमरूआ 10 12.05 71 नरसिहंपुर करेली करेली बहेरिया 5 14.23 72 नरसिहंपुर करेली करेली समनापुर 26 92.38 73 नरसिहंपुर करेली करेली मेहंगँवा 28 22.38 74 नरसिहंपुर करेली करेली धूरपुर 28 23.97 75 नरसिहंपुर करेली करेली उमरिया 26 104.31 76 नरसिहंपुर करेली करेली पिपरहा 27 22.54 77 नरसिहंपुर करेली करेली मोहंद 30 20.04
रातीकरार
22
27.06
करेली कला
78
करेली
नरसिहंपुर
करेली
15
55.40
:79 नरसिहंपुर करेली
देवरी खुर्द
रातीकरार
8
54.51
करेली
खुर्द
80
करेली
नरसिहंपुर
81
12
करेली देवाकछार
नरसिहंपुर करेली 37.10
82 नरसिहंपुर करेली करेली बारहा 15 51.68
83 नरसिहंपुर करेली करेली केरपानी 28 62.77
84 नरसिहंपुर करेली करेली खिरिया 13 22.35
85 नरसिहंपुर करेली करेली बसौदा 13 45.87
.86 नरसिहंपुर करेली करेली हर्दगाँव 17 18.78
87 नरसिहंपुर करेली करेली ग्वारी 17 31.55
88 करेली
महलवाडा
नरसिहंपुर करेली 36 31.34
योग तहसील करेली 7048.62
89 नरसिहंपुर | गाडरवारा | चावरपाठा| गोरास 14 54.06
90 नरसिहंपुर गाडरवारा चावरपाठा मडेसुर 11 141.29
91 नरसिहंपुर गाडरवारा चावरपाठा मोथेगॉव 14 33.52
92 नरसिहंपुर गाडरवारा चावरपाठा छवारा 15 43.74
7013
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
क्र.
तहसील
जिला
विकास खण्ड
2
4 1
3
93 नरसिहंपुर गाडरवारा चावरपाठा ग्राम
आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.
5
6
7
15
148.91
कामती
94 नरसिहंपुर गाडरवारा चावरपाठा
20
34.44
कुंदुआखेडा
95 नरसिहंपुर गाडरवारा चावरपाठा गरहा 20 235.96 96 नरसिहंपुर गाडरवारा चावरपाठा निजोर 13 134.66 97 नरसिहंपुर गाडरवारा चावरपाठा 18 51.10
कुम्हीडाबर
98 नरसिहंपुर गाडरवारा चावरपाठा झमरी 9 52.19 99 नरसिहंपुर गाडरवारा चावरपाठा कौडिया 6 35.02 100 नरसिहंपुर गाडरवारा चावरपाठा झामर 8 54.67 101 नरसिहंपुर गाडरवारा चावरपाठा 5 74.59
भूतपिपरिया
102 नरसिहंपुर गाडरवारा चावरपाठा
5
115.19
रमखिरिया
103 नरसिहंपुर गाडरवारा चावरपाठा सिमरिया 10 98.00 104 नरसिहंपुर गाडरवारा चावरपाठा मेहगवॉ 15 62.57 105 नरसिहंपुर गाडरवारा चावरपाठा विलौनी 19 45.15 106 नरसिहंपुर गाडरवारा चावरपाठा मानखेडा 20 15.02 107 नरसिहंपुर गाडरवारा चावरपाठा रीछा 20 72.34 108 नरसिहंपुर गाडरवारा चावरपाठा समारिया 16 82.30 109 नरसिहंपुर गाडरवारा चावरपाठा इमझिरी 21 185.27 110 नरसिहंपुर गाडरवारा चावरपाठा छीतापार 20 134.37 111 नरसिहंपुर गाडरवारा चावरपाठा खामघाट 20 38.27 112 नरसिहंपुर गाडरवारा चावरपाठा लिंगा 19 134.80 113 नरसिहंपुर गाडरवारा चावरपाठा बरमान 16 23.94 114 नरसिहंपुर गाडरवारा चावरपाठा कुसम्ही 21 87.32 115 नरसिहंपुर गाडरवारा चावरपाठा 25 29.12
ढोडोकेसला
116 नरसिहंपुर गाडरवारा चावरपाठा
22
91.38
बडियाधाट
117 नरसिहंपुर गाडरवारा चावरपाठा उमरपानी 17 96.22 118 नरसिहंपुर गाडरवारा | चावरपाठा | खुरसुरू 15 116.49 119 नरसिहंपुर गाडरवारा चावरपाठा सिंगोटा 15 98.31 120 नरसिहंपुर गाडरवारा चावरपाठा रायपानी 18 31.97 121 नरसिहंपुर गाडरवारा चावरपाठा बीतली 18 62.13 122| नरसिहंपुर गाडरवारा चावरपाठा ठुठी 15 146.48 123 नरसिहंपुर गाडरवारा चावरपाठा| पुरगवॉ 16 223.52 124 नरसिहंपुर गाडरवारा चावरपाठा दुधवारा 20 25.99 125 नरसिहंपुर गाडरवारा चावरपाठा खुलरी 21 144.88 126 नरसिहंपुर गाडरवारा चावरपाठा बांसखेड़ा 12 50.68 127 नरसिहंपुर गाडरवारा चावरपाठा मुड़िया 22 23.45 128 नरसिहंपुर गाडरवारा चीचली खंचारी 10 171.03 129 नरसिहंपुर गाडरवारा चीचली करपगाँव 7 599.62 130 नरसिहंपुर गाडरवारा चीचली देगवॉ 12 92.52 131 नरसिहंपुर गाडरवारा चीचली सर्रा 15 33.83
7014
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
[ भाग 1
क्र. जिला तहसील
ग्राम
विकास खण्ड
आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.
2
3
6
1
4
5
7
बटेसरा
3
190.39 नरसिहंपुर गाडरवारा चीचली
132
8
कनवास
107.05 133 नरसिहंपुर गाडरवारा चीचली
20
9.48
नरसिहंपुर गाडरवारा चीचली
134
कांकरकुईआ
135 नरसिहंपुर गाडरवारा चीचली खमरिया 10 134.91
136 नरसिहंपुर गाडरवारा चीचली चीकसा 10 89.92
137 नरसिहंपुर गाडरवारा चीचली बंदेसुर 5 139,05
138 नरसिहंपुर गाडरवारा चीचली शाहपुर 10 341.41
139 नरसिहंपुर गाडरवारा चीचली बघौरा 14 89.07
140 नरसिहंपुर गाडरवारा चीचली भिन्डवार 17 49.94
141 नरसिहंपुर गाडरवारा चीचली रामखेडी 11 129.72
142 नरसिहंपुर गाडरवारा चीचली सलगापुर 15 15.27
143 नरसिहंपुर गाडरवारा चीचली इमलिया 17 72.05
144 नरसिहंपुर गाडरवारा चीचली हथनापुर 21 19.37
145 नरसिहंपुर गाडरवारा चीचली हिरदेपुर 15 44.82
146 नरसिहंपुर गाडरवारा चीचली विजनपुर 22 159.31
15 11.95
भूमियाघाट
147 नरसिहंपुर गाडरवारा चीचली 148 नरसिहंपुर गाडरवारा चीचली धमेटा 20 108.87 149 नरसिहंपुर गाडरवारा चीचली सलैया 21 16.32 150 नरसिहंपुर गाडरवारा चीचली सिलेटी 32 8.43 151 नरसिहंपुर गाडरवारा चीचली खड़ई 33 59.70 152 नरसिहंपुर गाडरवारा चीचली निघौरा 33 14.80 153 नरसिहंपुर गाडरवारा चीचली 20 175.88
कल्यानपुर
98.62
17
बाम्हनवाडा
154 नरसिहंपुर गाडरवारा चीचली
20
15.48
जमनिया
155 नरसिहंपुर गाडरवारा चीचली
10
254.51
माल्हनवाड़ा
156 नरसिहंपुर गाडरवारा चीचली
नारगी
11
202.22 157 नरसिहंपुर गाडरवारा चीचली
पनारी
13
262.38 नरसिहंपुर गाडरवारा चीचली
158
20
135.99 159 नरसिहंपुर गाडरवारा चीचली टिकटोली
7183.22
योग तहसील करेली
38
47.36
160 नरसिहंपुर नरसिहंपुर नरसिहंपुर बम्होरी
सागोनी
46
38.21
161 नरसिहंपुर नरसिहंपुर नरसिहंपुर खुर्द
सागोनी
24.67
36
162
कला
नरसिहंपुर नरसिहंपुर नरसिहंपुर
38
11.01 163 नरसिहंपुर नरसिहंपुर नरसिहंपुर गरगटा
23
12.83 164 नरसिहंपुर नरसिहंपुर नरसिहंपुर तिदेनी
10
38.91 165
देवरी कलॉ
नरसिहंपुर नरसिहंपुर नरसिहंपुर
166 नरसिहंपुर नरसिहंपुर नरसिहंपुर सिमरिया 17 32.92
167 नरसिहंपुर नरसिहंपुर नरसिहंपुर कुकवारा 16 46.32
168 नरसिहंपुर नरसिहंपुर नरसिहंपुर डुडवारा 17 8.52
169 नरसिहंपुर नरसिहंपुर नरसिहंपुर दुराजपुर 24 15.28
योग तहसील नरसिंहपुर 276.03
महायोग :- 14507.87
यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा ।
7015
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
क्र. /गन्ना/एस-3/क्षे.आर. / मेकलसुता/ 2022-23/ 1156 , मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम , 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं , प्रीति मैथिल नायक , गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश , गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2022-23 हेतु मेकलसुता शुगर्स प्रा.लि. , घटवां, तहसील-ठीकरी , जिला- बड़वानी (म.प्र. ) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करती हूँ : -
क्र. जिला तहसील
ग्राम
विकास खण्ड
ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.
आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
1
2
4
3
5
6
7
ठीकरी
3
1 बड़वानी
ठीकरी
275.65
कुआं
32.22 बड़वानी ठीकरी
केरवा
ठीकरी
3
2
6
बड़वानी ठीकरी ठीकरी
31.21 3
कपाल्याखेड़ी
4 बड़वानी ठीकरी ठीकरी घटवा 1 90.91 5 बड़वानी ठीकरी ठीकरी अभाली 3 61.55 6 बड़वानी ठीकरी ठीकरी 2 59.81
भगवानपुरा
7 बड़वानी ठीकरी ठीकरी जरवाह 7 62.80 8 बड़वानी ठीकरी ठीकरी उमरदा 2 64.99 9 बड़वानी ठीकरी ठीकरी हतोला 13 4.35 10 बड़वानी ठीकरी ठीकरी सेगवाल 4 136.55 11 बड़वानी ठीकरी ठीकरी ठीकरी 6 259.08 12 बड़वानी ठीकरी ठीकरी रणगांव 6 25.42 13 बड़वानी ठीकरी ठीकरी खुरमपुरा 15 3.10 14 बड़वानी ठीकरी ठीकरी 6 0.76
काकरिया
बड़वानी ठीकरी
10
11.32 15
ठीकरी घट्टी
16
14.26
ठीकरी बांदरकच्छ
16 बड़वानी ठीकरी
10
79.04 बड़वानी ठीकरी ठीकरी
17
ब्राम्हणगांव
13
23.97 बड़वानी ठीकरी ठीकरी लखनगांव
18
19 बड़वानी ठीकरी ठीकरी अजंदी 12 41.35
20 बड़वानी ठीकरी ठीकरी देवला 9 42.98
21 बड़वानी ठीकरी ठीकरी रसवाडेब 12 4.64
चिचली
22 बड़वानी ठीकरी ठीकरी 13 20.15
(मारू)
23 बड़वानी ठीकरी ठीकरी चेनपुरा 20 13.04
24 बड़वानी ठीकरी ठीकरी गवला 13 3.65
25 बड़वानी ठीकरी ठीकरी कुंदामाल 15 1.28
26 बड़वानी ठीकरी ठीकरी ननगांव 13 17.99
27 बड़वानी ठीकरी ठीकरी दवाना 7 102.58
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
7016
क्र. जिला तहसील
[ भाग 1
ग्राम
विकास खण्ड
1
2
4
3
ठीकरी 28 बड़वानी ठीकरी
ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.
आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
5
6
7
17
54.51
विश्वनाथखेड़ा
ठीकरी
8
बलगांव
29 बड़वानी ठीकरी
ठीकरी
21.42
7.22
14
कालापानी
30 बड़वानी ठीकरी 31 बड़वानी ठीकरी 20.29
टिटगारिया
ठीकरी
ठीकरी 32 बड़वानी ठीकरी
10
68.18
10
दाबड़
बड़वानी ठीकरी ठीकरी 33
6
1.39
हसनखेड़ी
योग तहसील ठीकरी 1,657.67
34 बड़वानी अंजड़ ठीकरी बावड़िया 19 29.96
35 बड़वानी अंजड़ ठीकरी फत्यापुर 20 1.00
36 बड़वानी अंजड़ ठीकरी किरमोही 23 42.38
37 बड़वानी अंजड़ ठीकरी मंडवाड़ा 23 10.68
19 10.52
पिपल्याडेब
38 बड़वानी अंजड ठीकरी 39 बड़वानी अंजड़ ठीकरी लोहारा 22 66.56 40 बड़वानी अंजड़ ठीकरी केसरपुरा 35 18.84 41 बड़वानी अंजड़ ठीकरी नलवाय 19 14.21 42 बड़वानी अंजड़ ठीकरी 16 28.88
तलवाड़ाडेब
43 बड़वानी अंजड़ ठीकरी पान्या 25 3.46 44 बड़वानी अंजड़ ठीकरी 25 32.40
रणगांवडेब
ठीकरी
23
19.45
उचावद
45 बड़वानी अंजड़
बिलवाडेब
ठीकरी 46 बड़वानी अंजड
ठीकरी
24
3.98
16
9.82
मेहगांव डेब
47 बड़वानी अंजड़
48 बड़वानी अंजड़ ठीकरी मोहीपुरा 32 135.13
49 बड़वानी अंजड़ ठीकरी चकेरी 29 13.01
50 बड़वानी अंजड़ ठीकरी सुराना 25 0.93
1.30
पिपरी डेब
51 बड़वानी अंजड़ ठीकरी 40
योग तहसील अंजड़ 442.50
52 बड़वानी राजपुर राजपुर सनगांव 31 3.00
53 बड़वानी राजपुर राजपुर खजुरी 27 2.94
54 बड़वानी राजपुर राजपुर 31 7.64
रेलवा बुजुर्ग
योग तहसील राजपुर
55 खरगोन कसरावद कसरावद
13.58
12
30.08
निमरानी
56 खरगोन कसरावद कसरावद
2.00
17
खड़कवानी
57 खरगोन कसरावद कसरावद जरोली 14 63.99 58 खरगोन कसरावद कसरावद चिचली 18 180.08 59 खरगोन कसरावद कसरावद भोईन्दा 18 269.88 60 खरगोन कसरावद कसरावद कठोरा 21 55.39 61 खरगोन कसरावद कसरावद 22 0.61
घाटबेड़िया
62 खरगोन कसरावद कसरावद नायदड़ 11 1.23 63 खरगोन कसरावद कसरावद 18 73.65
खलटाका
64 खरगोन कसरावद कसरावद
6.92
18
खलबुजुर्ग
7017
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
क्र. जिला तहसील
ग्राम
विकास खण्ड
1
2
4
3
5
65 खरगोन कसरावद कसरावद मलतार
66 खरगोन कसरावद कसरावद सत्राटी
कसरावद कसरावद मगरखेड़ी
67 खरगोन
68 खरगोन कसरावद कसरावद
आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.
6
7
23
1.24
18.34
12
12
10.57
9.23
14
पिपलझोपा
69 खरगोन कसरावद कसरावद बलखड़
70 खरगोन कसरावद कसरावद पानवा
कसरावद कसरावद डाबरी
71 खरगोन
योग तहसील कसरावद
72 धार धरमपुरी धरमपुरी सुलगांव
73 धार
धरमपुरी 18
0.30
21
5.66
0.50
44
729.68
36
30.33
40
3.62
भवान्या खुर्द
धरमपुरी
74 धार धरमपुरी धरमपुरी खतड़गांव 39 39.67
75 धार धरमपुरी धरमपुरी धामनोद 26 103.87
76 धार धरमपुरी धरमपुरी मोरगढ़ी 22 49.21
77 धार धरमपुरी धरमपुरी धरमपुरी 30 26.56
78 धार धरमपुरी धरमपुरी बेगंदा 28 11.47
79 धार धरमपुरी धरमपुरी पटलावद 30 9.77
80 धार धरमपुरी धरमपुरी बलवाड़ा 25 2.09
81 धार धरमपुरी धरमपुरी पगारा 35 14.40
82धार धरमपुरी धरमपुरी पलासिया 32 0.87
83 धार धरमपुरी धरमपुरी फत्यापुर 32 1.05
84 धार धरमपुरी धरमपुरी खारपुरा 36 5.38
85 धार धरमपुरी धरमपुरी लोहारी 32 3.34
86 धार धरमपुरी धरमपुरी बिखरोन 26 13.21
87 धार धरमपुरी धरमपुरी गुलझरा 28 4.20
88 धार धरमपुरी धरमपुरी झाकरुड़ 38 5.21
89 धार धरमपुरी धरमपुरी डोंगरगांव 34 4.05
90 धार धरमपुरी धरमपुरी पन्धान्या 30 1.05
91 धार धरमपुरी धरमपुरी खलघाट 18 69.30
92 धार धरमपुरी 24 91.27
पिपल्दागढ़ी
धरमपुरी
93 धार धरमपुरी धरमपुरी साला 21 29.73
94 धार धरमपुरी धरमपुरी लुन्हेरा 22 25.95
योग तहसील धरमपुरी 545.57
95 धार मनावर उमरबन लुन्हेय 47 15.18
96 धार मनावर उमरबन देवलरा 38 22.99
97 धार मनावर उमरबन कोठड़ा 46 39.29
98 धार मनावर उमरबन टवलई 40 13.77
99 धार मनावर उमरबन गोगावां 46 6.85
100 धार मनावर उमरबन 41 8.90
छोटी टवलई
101 धार मनावर उमरबन रणगांव 45 2.46 102 धार मनावर उमरबन बीड़पुरा 55 4.77 103| धार मनावर उमरबन भुवांदा 55 18.52 104 धार मनावर उमरबन राजपुरा 53 9.43 105 धार मनावर उमरबन झिरवी 43 13.78 106 धार मनावर उमरबन अमलाथा 48 1.66 107 धार मनावर उमरबन 46
सरसगाँव
108 धार
मनावर
उमरबन
5.61
37
7.32
मोद कानापुर
109 धार मनावर उमरबन महापुरा 46 6.21
110 धार उमरबन मनावर बगाड़ी 36 23.55
योग तहसील मनावर 200.27
महायोग :- 3,589.26
यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
7018
[ भाग 1
क्र./गन्ना/एस-3/क्षे.आर./वंशिका/2022-23/ 1158 , मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम , 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं , प्रीति मैथिल नायक, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश , गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2022-23 हेतु वंशिका शुगर एण्ड पावर इण्ड० लि० , बिलगुंवा , तेन्दूखेड़ा , जिला- नरसिंहपुर (म.प्र. ) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/तहसील/ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करती हूँ : -
ग्राम से कारखाना तक आरक्षित
विकास
क्र. जिला तहसील ग्राम की गन्ना परिवहन की क्षेत्रफल
खण्ड
i दूरी किमी हेक्टेयर में
1 2 3 4 5 6 7
1 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा बिलगुवां 3 47.80
2 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा मूढापार 5 2.00
3 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा गुटौरी 2 65.00
: 4 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा बिजौरा 3 35.60
5 नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा जमुनिया 5 18.00
6 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा पीपरवानी 4 57.80
7 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा जुझारी 5 3.60
8 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा मानकपुर 3 19.60
9 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा | बॉसखेडा 2 17.00
10 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा खैरी खुर्द 5 143.80
11 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा खैरी 5 3.40
12 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा बरकुण्डा 4 73.20
13 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा मेंहदा 6 34.00
14 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा देवरी 8 28.80
15 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा पडरिया 6 65.40
16 नरसिंहपुर | तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा रौंसरा 7 41.80
17 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा | सिमरिया 5 42.00
18 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा इगुंवा 5 2.40
देवरी
19 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा 16 16.40
(बिचुआ)
20 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा बिचुआ 15 1.00
21 नरसिंहपुर| तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा लोलरी 12 13.60
22 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा बिलहरा 5 15.80
23 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा चौकी 27 14.40
24 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा| नांदिया 5 24.00
7019
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
जिला
क्र.
तहसील
विकास खण्ड
4 1
2
3
25 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा ग्राम
आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी
5
6
7
6
53.20
खुमेरखेडा
26 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा धूपखेडा 5 23.40 27 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा रम्पुरा 5 171.40 28 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा हथनी 7 3.60 29 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा कन्हैरी 10 6.00 30 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा खमरिया 6 168.80 31 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा डोभी 8 152.60 32 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा चिलका 9 46.40 33 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा तेन्दूखेडा 10 8.40 34 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा सागौनी 10 4.40 35 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा घुघरी 7 61.40 36 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा कठौतिया 13 11.60 37 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा 16 7.00
महुआखेडा
38 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा दमोहिया 14 32.40 39 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा| चांवरपाठा बंधा 12 81.60 40 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा छत्तरपुर 15 76.80 41 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा इमलिया 12 51.40 42 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा नौरंगपुर 11 39.20 43 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा करहैया 14 33.40 44 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा बारहा 16 114.80 45 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा झिरी 17 15.60 46 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा 17 90.20
सिमरिया
कलॉ
47 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा | बिल्थारी 18 151.60
48 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा कठैली 14 52.20
49 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा भामा 21 30.80
50 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा बीकोर 25 64.80
खोजर
51 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा 17 100.00
टपरिया
खैरुआ
52 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा 15 60.00
टपरिया
53 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा हीरापुर 29 170.40
54 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा ग्वारी 18 123.00
55 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा 11 17.40
सूखा
(ढिगसरा)
नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा 56
57
केसली
25
27.80
16
13.60
खैरी खुर्द
नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा
58 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा नेनवारा 16 19.80
59 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा | चांवरपाठा पदम 16 2.60
7020
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
[ भाग 1
क्र. जिला
ग्राम
तहसील
विकास खण्ड
आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी
4
1
3
2
6
5
7
रुकवारा
27
25.20
60 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा
20
25.00
61 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा चॉवरपाठा
62 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा विष्णुपुर 23 2.20 63 || नरसिंहपुर| तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा भरखेडा 17 46.00 64 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा ढिगसरा 16 84.00 65 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा 21 3.00
जगन्नाथपुर
66 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा महगुवां 12 56.60 67 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा भौरा 16 65.40 68 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा खैरुआ 15 42.60 69 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा मदनपुर 14 9.80 70 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा करोदी 22 46.40 71 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा चरगुवा 16 9.60 72 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा ढिलवार 13 1.80 73 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा 15 4.00
पीपरवानी
74 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा सुन्हैटी 17 80.20 75 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा सर्रा 8 65.00 76 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा ईश्वरपुर 13 125.00 77 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा 16 230.00
काचरकोना
78 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा उमाहा 12 1.00
79 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा इमझिरा 15 38.20
80 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा टेकापार 19 259.40
20 75.60
मनकापुर
81 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा
24
151.80 82 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा काशीखैरी
83 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा इमलिया 12 136.00 84 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा बरेली 18 35.60 85 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा गंगई 20 93.80 86 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा 14 0.80
जामुनपानी
13
8.20 87 नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा ऊमरपानी
16
62.00
88
बंधी (सरी)
नरसिंहपुर तेन्दूखेड़ा चांवरपाठा
योग तहसील तेन्दूखेड़ा 4658.20
89 नरसिंहपुर करेली करेली मिढली 22 21.40
90 नरसिंहपुर करेली करेली हिरनपुर 27 48.20
91 नरसिंहपुर करेली करेली गुरसी 31 62.60
92 नरसिंहपुर करेली करेली गोकला 24 24.60
93 नरसिंहपुर करेली करेली कुडी 26 7.20
करेली 24 6.20
सगौन घाट
94 नरसिंहपुर करेली 95 नरसिंहपुर करेली करेली बिकोर 25 13.00 96 नरसिंहपुर करेली करेली खला 15 8.20 97 नरसिंहपुर करेली करेली बम्हनी 16 17.60
7021
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
ग्राम
जिला
क्र.
तहसील
विकास खण्ड
आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी
7
6
5
4
2
3
1
16
6.40
करेली
नरसिंहपुर करेली
अमथनू
98
34.00
28
सरसला
करेली
99 नरसिंहपुर करेली
15
13.00
करेली
सुआतला
100 नरसिंहपुर करेली
101 नरसिंहपुर करेली करेली पलोहा 13 54.20
102 नरसिंहपुर करेली करेली कटंगी 13 17.20
पिडरई
नरसिंहपुर करेली करेली 15 1.20
103 कलॉ
पिडरई
104 नरसिंहपुर करेली करेली 15 5.60
खुर्द
105 नरसिंहपुर करेली करेली खमरिया 19 6.20
करेली जमुनिया 21 4.20
106 नरसिंहपुर करेली खुर्द
107 नरसिंहपुर करेली करेली रीछई 17 15.40
108 नरसिंहपुर करेली करेली बीतली 15 29.20
109 नरसिंहपुर करेली करेली सगरी 16 14.60
110 नरसिंहपुर करेली करेली गुडवारा 16 4.20
111 नरसिंहपुर करेली करेली कुम्हरौडा 18 47.00
112 नरसिंहपुर करेली करेली बिचुआ 18 14.20
113 नरसिंहपुर करेली करेली बगदरी 18 2.20
114 नरसिंहपुर करेली करेली 25 8.80
रम्पुरा
115 नरसिंहपुर करेली करेली समनापुर 24 21.60
116 नरसिंहपुर करेली करेली मानेगॉव 23 19.80
117 नरसिंहपुर करेली करेली कल्मेटा 14 1.20
योग तहसील करेली 529.20
40 4.20
डोंगरगॉव
118 नरसिंहपुर नरसिंहपुर करेली
नरसिंहपुर नरसिंहपुर करेली मुर्गाखेडा 37 10.00
119
नरसिंहपुर नरसिंहपुर करेली बंधी 32 18.60
120
योग तहसील नरसिंहपुर 32.80
121| नरसिंहपुर गाडरवारा चांवरपाठा | सगौरिया 38 213.00
122 नरसिंहपुर गाडरवारा चांवरपाठा डुगरिया 39 430.80
123 नरसिंहपुर गाडरवारा चांवरपाठा हेमरा 35 97.60
बरमान
नरसिंहपुर गाडरवारा चांवरपाठा 17 33.20
124 खुर्द
125 नरसिंहपुर गाडरवारा साईखेड़ा भटेरा 36 210.20
126 नरसिंहपुर गाडरवारा साईखेड़ा थरेरी 40 65.40
127 नरसिंहपुर गाडरवारा चांवरपाठा घघरोला 44 98.40
42 55.60
भूमियाधाना
नरसिंहपुर गाडरवारा चांवरपाठा
128
28.00
44
नरसिंहपुर गाडरवारा चांवरपाठा पिठहेरा
129
1232.20
योग तहसील गाडरवारा
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
7022
क्र. जिला तहसील
विकास खण्ड
1
2
3
4
130 सागर देवरी केसली
[ भाग 1
ग्राम
आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में की गन्ना परिवहन की दूरी किमी ग्राम से कारखाना तक
5
6
7
26
1.60 किशनपुर
131 सागर देवरी देवरी सिमरिया 33
4.00
132 सागर देवरी देवरी 26
मढपिपरिया
26.00
133 सागर देवरी केसली जमुनिया 27
2.40
134 सागर देवरी केसली खमरिया 26
3.20
135 सागर देवरी देवरी 28 14.00
महाराजपुर
सागर
136
देवरी देवरी तीपरवानी
23 39.20
137 सागर देवरी केसली डोभी 35
4.80
138 सागर देवरी केसली सरईवन 49
0.80
पाठक
139 सागर देवरी देवरी 47 0.80
पिपरिया
140 सागर देवरी देवरी देगुवां 41
19.60
141 सागर देवरी देवरी खकरिया 28
2.60
142 सागर देवरी देवरी पनारी 27 2.20
143 सागर देवरी देवरी 48
0.80
मुआर खास
144 सागर देवरी केसली
145 सागर देवरी
देवरी
55
मुडेरी
1.00
देवरी कला
42
2.80
योग तहसील देवरी
125.80
146 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा खमरिया 19 15.20
147 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा इटुवा 26 21.60
148 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा 23 17.20
खापरखेडा
149 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा करहैया 23 12.00 150 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा घूघरपुर 25 22.00 151 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा 26 25.20
आलीवाडा
152 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा सहजपुरी 26 22.40
153 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा खिरैटी 27 51.20
154 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा पडरई 23 38.40
155 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा महगुवाँ 27 15.20
156 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा डोंगरा 27 13.20
157 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा डोगरिया 27 2.80
158 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा चीखली 21 6.00
159 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा वरखंदा 25 8.00
160 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा सिमरिया 26 4.80
स्वामी
161 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा 33
24.80
खैरुआ
162 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा बूढा 32 20.00
पड़रई
163 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा 31 8.40
(मेहगुवा)
164 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा 26 22.60
नूरजहागंज
7023
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
ग्राम से कारखाना तक आरक्षित
विकास
क्र. जिला तहसील ग्राम की गन्ना परिवहन की क्षेत्रफल
खण्ड
दूरी किमी हेक्टेयर में
1 2 3 4 5 6 7
165 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा थाला 43 16.80
166 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा दिगावन 43 9.60
167 रायसेन उदयपुरा | उदयपुरा बडगुवॉ 26 8.80
168 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा बिलगुवां 27 0.80
169 रायसेन उदयपुरा| उदयपुरा रौढा 42 9.60
देवरी
170 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा 28 10.20
गोरखपुर
171 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा पतई 48 38.40
172 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा कोडा 19 6.00
173 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा बम्होरी 36 4.00
174 रायसेन उदयपुरा उदयपुरा नयाखेड़ा 45 3.00
योग तहसील उदयपुरा 458.20
महायोग :- 7036.40
यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।
7024
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
[ भाग 1
क्र./ गन्ना/एस -3/क्षे.आर. /जवाहरलाल/2022-23/ 1160 मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम , 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, प्रीति मैथिल नायक, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश , गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2022-23 हेतु जवाहरलाल नेहरू सहकारी एग्रीकल्चरल प्रोड्युस प्रोसेसिंग सोसायटी लि० , शक्कर कारखाना यूनिट , सरवरदेवला, तहसील-कसरावद, जिला-खरगोन (म. प्र. ) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करती हूँ : -
क्र. जिला
तहसील
विकास खण्ड
1
2
3
1
खरगोन कसरावद
4 कसरावद ग्राम
आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.
5
6
7
कसरावद
2 खरगोन कसरावद कसरावद
12
21.49
मोगांवा
3
खरगोन कसरावद कसरावद
16
111.60
16
ब्राम्हणगांव
4
खरगोन कसरावद कसरावद
55.53
दोगांवा
5
खरगोन कसरावद कसरावद
6
21.58
रणगांव
6 खरगोन कसरावद कसरावद
6
8.75
बडगांव
17
133.49
कठोरा
7
खरगोन कसरावद कसरावद
17
46.38
(माकडखेडा)
8
खरगोन कसरावद कसरावद माकडखेडा
9
खरगोन कसरावद कसरावद
17
136.40
8
छोटी कसरावद
10 खरगोन कसरावद
2.18
गवला
कसरावद
11
खरगोन कसरावद कसरावद
16
10.21
17
चिचलाय
12 खरगोन कसरावद कसरावद
4.82
लखनगांव
15 9.71
13 खरगोन कसरावद कसरावद भीलगांव 14 9.91
14 खरगोन कसरावद, कसरावद सायता 15 7.85
15 खरगोन कसरावद कसरावद बोथू 20 116.57
16 खरगोन कसरावद कसरावद
डोंगरगांव
14 5.72
17 खरगोन कसरावद कसरावद बालसमुद
18 84.34
18 खरगोन कसरावद कसरावद ढालखेडा 20 25.32
19 खरगोन कसरावद कसरावद
20 0.75
जालनपुरा
20
खरगोन कसरावद कसरावद
20
महाराज खेडी
21
खरगोन कसरावद कसरावद
11.37
20
20.64
साटकुर 7025
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
ग्राम क्र. जिला तहसील
विकास खण्ड
1
2
3
4
5
कसरावद कसरावद काटकुर 22 खरगोन
कसरावद || सलीमपुरा 23 खरगोन कसरावद
24 खरगोन कसरावद कसरावद पाथोरा
25 खरगोन कसरावद कसरावद
आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.
6
7
20
1.45
3.61
22
22
28.49
17
0.65
सोनखेडी
(रेगवा)
26 खरगोन कसरावद कसरावद बामंदा 14 1.76 27 खरगोन कसरावद कसरावद बामंदी 14 2.96 28 खरगोन कसरावद कसरावद साडली 10 3.33 29 खरगोन कसरावद कसरावद पाटयापुरा 16 1.92 30 खरगोन कसरावद कसरावद बारदेवला 18 0.65 31 खरगोन कसरावद कसरावद 2 82.02
सरवरदेवला
32 खरगोन कसरावद कसरावद मिर्जापुर 5 14.81 33 खरगोन कसरावद कसरावद 1 5.24
बहादरपुरा
34 खरगोन कसरावद कसरावद पिपलई 2 16.69 35 खरगोन कसरावद कसरावद बोरावा 4 29.03 36 खरगोन कसरावद कसरावद धरमपुरी 6 1.42 37 खरगोन कसरावद कसरावद 5 0.99
अहिल्यापुरा
38 खरगोन कसरावद कसरावद सावदा 8 10.57 39 खरगोन कसरावद कसरावद जावदा 9 0.74 40 खरगोन कसरावद कसरावद बिठेर 10 13.56 41 खरगोन कसरावद कसरावद 6 11.88
गोपालपुरा
42 खरगोन कसरावद कसरावद करोदिया 5 21.43 43 खरगोन कसरावद कसरावद औझरा 9 1.92 44 खरगोन कसरावद कसरावद चंदनपुरी 18 8.62 45 खरगोन कसरावद कसरावद उटावद 7 35.81 46 खरगोन कसरावद कसरावद उमरिया 7 6.09 47 खरगोन कसरावद कसरावद सोनखेडी 15 9.69 48 खरगोन कसरावद कसरावद बसलाय 19 2.51 49 खरगोन कसरावद कसरावद 17 0.53
कोण्डापुरा
50 खरगोन कसरावद कसरावद रायपुरा 16 1.84 51 खरगोन कसरावद कसरावद 22 9.75
अवरकच्छ
52 खरगोन कसरावद कसरावद सीपटान 22 6.81 53 खरगोन कसरावद कसरावद भुलगांव 19 4.29 54 खरगोन कसरावद कसरावद गोल 15 1.57 55 खरगोन कसरावद कसरावद बामखल 16 6.28 56 खरगोन कसरावद कसरावद मथडाय 13 4.71 57 खरगोन कसरावद कसरावद भनगावं 6 22.91 58 खरगोन कसरावद कसरावद कवडी 9 7.41 59 खरगोन कसरावद कसरावद 17 45.14
खामखेडा
60 खरगोन कसरावद कसरावद मुलठान
11.34
15 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
[ भाग 1 7026
क्र. जिला
तहसील
ग्राम
विकास खण्ड
आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.
1
2
3
4
6
5
7
61
15
3.96
हिरापुर
62 खरगोन
खरगोन कसरावद कसरावद कसरावद
कसरावद
9
डेडगांव
23.83
9
11.00
63 खरगोन कसरावद
दुर्गापुर
कसरावद
सांगवी
64 खरगोन कसरावद कसरावद
18
9.79
(खामखेडा)
65 खरगोन कसरावद
23
किरगांव
कसरावद
2.21
66 खरगोन
25
कसरावद कसरावद कमोदवाडा
4.00
67 खरगोन कसरावद कसरावद सेहजला 24 1.61
68 खरगोन कसरावद कसरावद सामेडा 15 29.46
69 खरगोन कसरावद कसरावद 18
टिगरियाव
17.58
70 खरगोन कसरावद कसरावद लेपा 19 5.94
71 खरगोन कसरावद कसरावद पिपलगोन 20 9.98
72 खरगोन कसरावद कसरावद भ्यापुरा 20 1.06
73 खरगोन कसरावद कसरावद 24 7.92
भटयाण बुर्जुग
74 खरगोन कसरावद कसरावद मलगांव 30 4.50 75 खरगोन कसरावद कसरावद तेलियाव 28 6.34 76 खरगोन कसरावद कसरावद कोगावा 13 15.31 77 खरगोन कसरावद कसरावद अमलाथा 27 164.45 78 खरगोन कसरावद कसरावद 27
नहारखेडी
19.73
79 खरगोन कसरावद कसरावद ससाबड 30 14.64
80 खरगोन कसरावद कसरावद बलगांव 19 38.65
81 खरगोन कसरावद कसरावद 19 3.55
अकबरपुरा
82
18
खरगोन कसरावद
अहिर धामनोद
कसरावद
19.50
योग तहसील कसरावद
1,700.09
83
खरगोन खरगोन
खरगोन
30
खरगोन
0.85
55
84
डेहरी
खरगोन खरगोन खरगोन
39.05
85
खरगोन खरगोन खरगोन मांगरूल
39
0.66
86
47
खेडी
खरगोन खरगोन खरगोन
0.87
87
34
खरगोन खरगोन खरगोन बिजलगांव
4.46
42
3.67
88 खरगोन खरगोन खरगोन कुकडोल
सुरपाला (पिपरी
89 खरगोन खरगोन खरगोन 48
0.84
)
90 खरगोन खरगोन खरगोन देवली 45 4.38
91 खरगोन | खरगोन खरगोन 47 0.36
कोठा खुर्द
92
मेहर घटी
खरगोन खरगोन खरगोन 39 0.87
93 खरगोन खरगोन खरगोन भाडली 34 9.79
94 खरगोन खरगोन खरगोन 53 4.20
कोलोबिया
योग तहसील खरगोन 70.01
95 खरगोन गोगावा गोगावा बेजापुर 30 11.34
96 खरगोन गोगावा
गोगावा 28 6.07
बिलखेड बुजुर्ग
7027
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
ग्राम से कारखाना तक आरक्षित
विकास
क्र. जिला तहसील ग्राम की गन्ना परिवहन क्षेत्रफल
खण्ड
की दूरी किमी. (हेक्टेयर में)
1 2 3 4 5 6 7
97 खरगोन गोगावा गोगावा बोरगांव 25 12.79
98 खरगोन गोगावा गोगावा बिलाली 40 0.54
99 खरगोन गोगावा गोगावा सोलाना 35 1.80
100 खरगोन गोगावा गोगावा बारेखेडी 45 2.86
101 खरगोन गोगावा गोगावा गोगावां 26 14.92
102 खरगोन गोगावा गोगावा 30 7.77
दयालपुरा
103 खरगोन गोगावा गोगावा लाखी 39 3.09
104 खरगोन गोगावा गोगावा 30 19.98
सुरपाला
105 खरगोन गोगावा गोगावा कुडिया 32 4.50
106 खरगोन गोगावा गोगावा खारदा 32 6.30
107 खरगोन गोगावा गोगावा ठिबगांव 36 3.51
108 खरगोन गोगावा गोगावा 45 17.56
बेहरामपुर टेमा
109 खरगोन गोगावा गोगावा
8.68
40
कुम्हारखेडा
योग तहसील गोगावा
110 खरगोन भीकनगांव भीकनगांव
121.71
42.72
50
सगुर भगुर
111 खरगोन भीकनगांव भीकनगांव पिपरी
खरगोन भीकनगांव भीकनगांव
3.09
35
2.51
40
बलखडिया
112
खरगोन भीकनगांव भीकनगांव
4.45
70
कोयडा सूर्वा
113
खरगोन भीकनगांव भीकनगांव
1.63
68
शकरखेडी
114
खरगोन भीकनगांव भीकनगांव
9.03
70
दगडखेडी
115
116 खरगोन भीकनगांव भीकनगांव बमनाला 60 4.11
117 खरगोन भीकनगांव भीकनगांव मोहनदड 67 1.65
118 खरगोन भीकनगांव भीकनगांव पोई 65 1.64
119 खरगोन भीकनगांव भीकनगांव बडिया 24 5.16
120 खरगोन भीकनगांव भीकनगांव अदलपुरा 26 2.16
121 खरगोन भीकनगांव भीकनगांव रेहगांव 35 12.57
खरगोन भीकनगांव भीकनगांव 26 1.02
ककडगांव
122
123 खरगोन भीकनगांव भीकनगांव अंदड 32 2.53
124 खरगोन भीकनगांव भीकनगांव छिर्वा 50 3.32
125 खरगोन भीकनगांव भीकनगांव सिरलाय 37 4.45
126 खरगोन भीकनगांव भीकनगांव मछलगांव 30 5.38
योग तहसील भीकनगांव 107.43
127 खरगोन झिरन्या झिरन्या चैनपुरा 80 1.01
योग तहसील झिरन्या 1.01
: 128 खरगोन महेश्वर महेश्वर जलकोटा 31 40.73
129 खरगोन महेश्वर महेश्वर खराडी 30 32.29
: 130 खरगोन महेश्वर महेश्वर माचंदा 29 21.49
131 खरगोन महेश्वर महेश्वर महेश्वर 28 27.45
30 3.63
खारिया महेश्वर
महेश्वर
132 खरगोन महेश्वर
बबलई 133 खरगोन महेश्वर महेश्वर
2.01
42 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
7028
क्र. जिला
ग्राम
तहसील
विकास खण्ड
3
1
2
4
5
महेश्वर महेश्वर
134 खरगोन
मोहना
बडवेल 135 खरगोन महेश्वर महेश्वर
महेश्वर
136 खरगोन महेश्वर
मातमूर
137 खरगोन महेश्वर
महेश्वर ईटावदी
महेश्वर
138 खरगोन महेश्वर
उरवाय
महेश्वर महेतवाडा 139 खरगोन महेश्वर
महेश्वर बडवी 140 खरगोन महेश्वर
महेश्वर
आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.
6
7
46.21
42
33
3.20
31
17.59
30
0.86
45
11.69
35
4.42
10.70
30
36
3.48
केरियाखेडी
141 खरगोन महेश्वर
महेश्वर
142
महेश्वर
खरगोन
मिर्जापुर 43
6.01
काकरिया
143 खरगोन महेश्वर महेश्वर 45 1.85
महेश्वर
144 खरगोन महेश्वर महेश्वर समसपुरा 32 50.48
145 खरगोन महेश्वर महेश्वर लाडवी 24 12.67
146 खरगोन महेश्वर महेश्वर 20 28.93
मण्डलेश्वर
147 खरगोन महेश्वर महेश्वर जलूद 23 9.48 148 खरगोन महेश्वर महेश्वर 38 1.59
सुल्याखेडी
महेश्वर समराज 149 खरगोन महेश्वर
महेश्वर करोदिया 150 खरगोन महेश्वर
महेश्वर
26
21.84
26
24.51
36.87
23
छोटी खरगोन
151 खरगोन महेश्वर 152 खरगोन महेश्वर महेश्वर चोली 28 6.20 153 खरगोन महेश्वर महेश्वर धरगांव 26 8.55 154 खरगोन महेश्वर महेश्वर सुलगांव 31 108.66 155 खरगोन महेश्वर महेश्वर 31 32.79
गोगांवा (मण्डलेश
वर)
: 156 खरगोन महेश्वर महेश्वर चुंदडिया 34 10.48 157 खरगोन महेश्वर महेश्वर मोगावा 37 12.56 : 158 खरगोन महेश्वर महेश्वर नान्द्रा 28 23.51 159 खरगोन महेश्वर महेश्वर डीगार 38 69.42 160 खरगोन महेश्वर महेश्वर चौगावां 33 7.17 161 खरगोन महेश्वर महेश्वर मोहद 35 16.21 162 खरगोन महेश्वर महेश्वर रामदढ 31 15.02 163 खरगोन महेश्वर महेश्वर खारिया 31 6.77 164 खरगोन महेश्वर महेश्वर मोरीपुरा 28 12.60 165 खरगोन महेश्वर महेश्वर हरसगांव 30 23.48 166 खरगोन महेश्वर महेश्वर सागी 32 9.15 167 खरगोन महेश्वर महेश्वर ढापला 32 0.95 168 खरगोन महेश्वर महेश्वर कवडिया 45 31.09 169 खरगोन महेश्वर महेश्वर 32 44.28
देव पिपल्या
170 खरगोन महेश्वर महेश्वर कुण्डिया 33 5.71 171 खरगोन महेश्वर महेश्वर पथराड 32 26.54
7029
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
क्र. जिला
तहसील
ग्राम
विकास खण्ड
आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.
1
2
3
4
5
6
7
32
महेश्वर
172 खरगोन महेश्वर
24.73
सोमाखेडी
173 खरगोन महेश्वर महेश्वर बंडेरा 36 20.58 174 खरगोन महेश्वर महेश्वर होदडिया 35 2.62 175 खरगोन महेश्वर महेश्वर कतरगांव 32 19.41 176 खरगोन महेश्वर महेश्वर करही 40 4.37 177 खरगोन महेश्वर महेश्वर पाडल्या 42 1.27 178 खरगोन महेश्वर महेश्वर भूदरी 43 3.85 179 खरगोन महेश्वर महेश्वर 34 2.96
नई बेहगांव
180 खरगोन महेश्वर महेश्वर कुम्भिया 36 3.75 181 खरगोन महेश्वर महेश्वर पलसुद 39 3.22 182 खरगोनं महेश्वर महेश्वर 36
माल्याखेडी
2.14
183 खरगोन महेश्वर महेश्वर गुलावड 31 6.06
184 खरगोन महेश्वर महेश्वर बडदिया 40 13.60
185 खरगोन महेश्वर महेश्वर मन्दौरी 36 7.45
186 खरगोन महेश्वर महेश्वर कोगावां 36 3.13
187 खरगोन महेश्वर महेश्वर पिटाम्ली 41 22.75
188 खरगोन महेश्वर महेश्वर 1.24
माछलपुरा
योग तहसील महेश्वर 1,034.25
189 खरगोन बडवाह बडवाह अमलाथा 60 2.80
190 खरगोन बडवाह बडवाह मुरल्ला 65 8.93
191 खरगोन बडवाह बडवाह
बावडी खेडा
63 11.14
192 खरगोन बडवाह बडवाह अस्तरिया 58 35.96
193 खरगोन बडवाह बडवाह कपास्थल 67 1.87
194 खरगोन बडवाह बडवाह सिरलाय 62 7.95
195 खरगोन बडवाह बडवाह 43 54.29
गंगातखेडी
196 खरगोन बडवाह बडवाह खेगांव 54 6.69 197 खरगोन बडवाह बडवाह 58 2.11
नरसिंगपुर
198 खरगोन बडवाह बडवाह बठोली 46 3.99 199 खरगोन बडवाह बडवाह बरझर 70 5.68 200 खरगोन बडवाह बडवाह बामनपुरी 60 3.32 201 खरगोन बडवाह
कदवालिया
64
0.80
बडवाह
202
बडवाह
खरगोन
84
4.58
बडवाह
रामगढ (बडवाह)
203 खरगोन बडवाह बडवाह बडवाह 62 2.04 204 खरगोन बडवाह बडवाह सेमरला 67 7.75 205 खरगोन बडवाह बडवाह भोराई 44 4.53 206 खरगोन बडवाह बडवाह नाया 65 0.44 : 207 खरगोन बडवाह बडवाह रतनपुरा 62 11.32 208 खरगोन बडवाह बडवाह किटुद 56 2.14 209 खरगोन बडवाह बडवाह बलवाडा 72 1.76 210 खरगोन बडवाह बडवाह उमरिया 72 0.24
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
7030
[ भाग 1
जिला
क्र.
ग्राम
तहसील
विकास खण्ड
आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.
1
2
3
4
5
7
6
(बडवाह)
योग तहसील बड़वाह
180.35
211 खरगोन
बडवाह
सनावद
106.57
मर्दाना
35
212 खरगोन सनावद
नगावा
39
बडवाह
15.11
213 खरगोन
बकावा
35
1.44
बडवाह
सनावद
214 खरगोन सनावद
लोंदी
26
7.53
बडवाह
215 खरगोन सनावद बडवाह जिरभार
28
3.34
33
216 खरगोन सनावद बडवाह कातोरा
2.45
217 खरगोन
65
बडवाह
सनावद
काकरिया
8.37
2.06 218 खरगोन सनावद
49
बडवाह
भूलगांव
रावेरखेडी
219 खरगोन सनावद बडवाह 42 6.60 220 खरगोन सनावद बडवाह बडूद 54 10.22 221 खरगोन सनावद बडवाह पीतनगर 63 38.45 222 खरगोन सनावद बडवाह चितावद 47 1.61 223 खरगोन सनावद बडवाह देलवाडा 52 3.36 224 खरगोन सनावद बडवाह गवल 54 1.41 225 खरगोन सनावद बडवाह लाछोरा 42 2.02 226 खरगोन सनावद बडवाह भागोवां 35 1.67 227 खरगोन सनावद बडवाह टेमला 56 3.75 228 खरगोन सनावद बडवाह बिलखेडी 42 6.44 229 खरगोन सनावद बडवाह धनपाडा 56 1.68 230 खरगोन सनावद 6.20
कायतखेडी
30
बडवाह
231 खरगोन
बडवाह खनगावंखेडी
सनावद 62 6.88
232 खरगोन सनावद बडवाह सनावद 58 8.24
233 खरगोन सनावद बडवाह चित्रमोड 60 5.90
234 खरगोन सनावद बडवाह 63 5.37
भोगावां (इनपुन)
64
235 खरगोन
ढकलगांव
सनावद बडवाह 1.99
236 खरगोन सनावद बडवाह नलवा 67 5.31
237 खरगोन सनावद बडवाह खगवाडा 68 1.79
योग तहसील सनावद 265.77
238 खण्डवा पुनासा पुनासा रिच्छफल 90 1.84
239 खण्डवा पुनासा पुनासा धावडिया 65 2.62
240 खण्डवा पुनासा पुनासा कोठी 68 3.21
241 खण्डवा पुनासा पुनासा गोल 75 1.20
242 खण्डवा पुनासा पुनासा खुटला 90 2.24
243 खण्डवा पुनासा पुनासा 70 1.31
खेडी (मोहना)
जुनापानी 90 1.89
244 खण्डवा पुनासा पुनासा
(मोहना)
245 खण्डवा पुनासा पुनासा पुनासा 85 3.44
मोटका माफी
3.01
64
पुनासा
246 खण्डवा पुनासा 7031
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
क्र. जिला तहसील
विकास खण्ड
1
2
3
4
पुनासा 247 खण्डवा पुनासा
ग्राम
आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.
6
5
7
74
5.01
खेडी (मलगांव)
नर्मदानगर
पुनासा 248
पुनासा
खण्डवा
योग तहसील पुनासा
धार
249
1.85
27.62
4.32
42
धरमपुरी | सेमल्दा
धरमपुरी
250 धार धरमपुरी धरमपुरी दुधी 40 4.30
251 धार धरमपुरी धरमपुरी निमोला 34 47.16
252 धार धरमपुरी धरमपुरी | बगढीपूरा 37 122.49
253 धार 39 116.01
धरमपुरी सुन्द्रेल
धरमपुरी
254 धार धरमपुरी धरमपुरी पेडवी 42 12.37
255 धार धरमपुरी धरमपुरी धेगदा 46 24.04
256 धार धरमपुरी धरमपुरी देगावां 42 6.76
257 धार धरमपुरी धरमपुरी भोगांवा 36 21.08
258 धार धरमपुरी धरमपुरी खुजावा 39 8.97
259 धार धरमपुरी धरमपुरी हतनावर 42 67.74
योग तहसील धरमपुरी 435.23
महायोग :- 3,943.47
यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
7032
[ भाग 1
क्र./ गन्ना/एस-3/ क्षे.आर. /रेवाकृपा/2022-23/ 1162 , मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम , 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, प्रीति मैथिल नायक, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश , गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2022-23 हेतु रेवाकृपा शुगर्स प्रा.लि. , शाहपुरा ( भिटौनी) , जिला- जबलपुर ( म.प्र. ) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करती हूँ : -
तहसील वि.ख.
ग्राम क्र. जिला
2
3
4
5 1
1
शहपुरा शहपुरा
क्षेत्रफल (हे.) आरक्षित ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.
10 6
3.20 2
पौडी (फाटक)
जबलपुर
2 जबलपुर शहपुरा शहपुरा घुन्सौर 2 15.20
3 जबलपुर शहपुरा शहपुरा कैथरा 4 14.80
(शहपुरा)
4 जबलपुर | शहपुरा शहपुरा भिटौनी 4 1.60
:5 जबलपुर शहपुरा शहपुरा भमकी 4 1.80
6 जबलपुर शहपुरा शहपुरा खमदेही 4 3.20
7 जबलपुर शहपुरा शहपुरा भदरवारा 5 2.50
8 जबलपुर शहपुरा शहपुरा 5 25.10
गंजकटंगा
9 जबलपुर शहपुरा शहपुरा शहपुरा
10
2.70 5
3.60 6
नोनी (टिपरा)
शहपुरा शहपुरा
जबलपुर
11
शहपुरा शहपुरा
जबलपुर
6
9.90
खिरकाखेड़ा
12 जबलपुर | शहपुरा || शहपुरा किसरोद 6 9.40
13 जबलपुर शहपुरा शहपुरा टिकरी 6 4.20
14 जबलपुर शहपुरा शहपुरा टिपरा 7 19.10
15 जबलपुर शहपुरा शहपुरा मगरमुहा 7 5.30
16 7 43.60
जबलपुर शहपुरा शहपुरा नटवारा
17 जबलपुर शहपुरा | शहपुरा इमलिया 7 3.70
7 12.20
18 जबलपुर शहपुरा शहपुरा छपरट
19 जबलपुर शहपुरा शहपुरा कुलोन 7 2.50
(छपरट)
20 8 2.00
ईश्वरखेड़ा
जबलपुर शहपुरा शहपुरा
21 जबलपुर शहपुरा शहपुरा लुहार्रा 8 1.60
22 जबलपुर शहपुरा शहपुरा दिघोरी 8 22.90
23 शहपुरा शहपुरा 8 5.60
ढ़िमर (झोझी)
जबलपुर |
24 जबलपुर शहपुरा शहपुरा पिपरिया (कनवास)
2.00 8 7033
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
ग्राम
तहसील वि.ख.
जिला
क्र.
25
शहपुरा झोझी
शहपुरा
जबलपुर
26
आरक्षित क्षेत्रफल (हे. ) ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.
5.20
8
41.00
9
रमखिरिया
शहपुरा
शहपुरा
जबलपुर
27
6.20
9
नाचनखेड़ा
शहपुरा शहपुरा जबलपुर
28
शहपुरा शहपुरा बिजना जबलपुर
29
शहपुरा शहपुरा जबलपुर
महगवा सगड़ा
30
शहपुरा शहपुरा बरगी जबलपुर
31
बम्हनौदा
शहपुरा शहपुरा जबलपुर
32
बिलपठार
शहपुरा शहपुरा जबलपुर
33
शहपुरा शहपुरा खपरा जबलपुर
34
शहपुरा शहपुरा
3.80
9
28.80
10
10
2.20
2.40
10
24.20
10
2.00
10
10
2.60
धरमपुरा बंधा
जबलपुर
35
शहपुरा शहपुरा परछिया जबलपुर
36
शहपुरा शहपुरा
1.80
10
1.80
11
हिरापुर बंधा
जबलपुर
37
शहपुरा शहपुरा उमरिया जबलपुर
38
सहोजनी
शहपुरा शहपुरा जबलपुर
39
शहपुरा शहपुरा लूटी जबलपुर
40
शहपुरा शहपुरा भीटा जबलपुर
41
शहपुरा शहपुरा मनगंवा जबलपुर
42
शहपुरा शहपुरा मानेगांव जबलपुर
43
65.20
11
3.00
12
8.00
12
2.00
12
10.40
12
14.60
12
2.20
12
गड़रपिपरिया
शहपुरा शहपुरा जबलपुर
44
शहपुरा शहपुरा सिहोदा जबलपुर
45
शहपुरा शहपुरा जबलपुर
3.80
12
47.80
12
ठुठा
(मानसनगर)
46
शहपुरा शहपुरा
7.20
13
बिलखिरवा
जबलपुर
47
शहपुरा शहपुरा मटवारा जबलपुर
48
शहपुरा शहपुरा मुडिया जबलपुर
शहपुरा
49
शहपुरा लम्हेटा जबलपुर
50
शहपुरा शहपुरा भीटा जबलपुर
51
शहपुरा शहपुरा कुसमी जबलपुर
52
शहपुरा
शहपुरा
डोभी जबलपुर
53
शहपुरा शहपुरा जबलपुर
जमुनिया (ज्वाप)
54
शहपुरा शहपुरा 13
24.90
4.70
13
1.80
14
2.20
14
21.20
14
1.80
14
2.30
15
2.40
15
झुरई पिपरीया
जबलपुर
55 शहपुरा शहपुरा खैरी 15 2.20
55 जबलपुर
(लमेहटा)
15 3.20
56 जबलपुर शहपुरा शहपुरा फूलर
16 20.70
57 जबलपुर शहपुरा शहपुरा करहैया
शहपुरा शहपुरा केवलारी 16 2.40
58 जबलपुर
शहपुरा शहपुरा नीमखेड़ा 14 8.90
59 जबलपुर
16 2.00
60 जबलपुर शहपुरा शहपुरा रैनी
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
7034
ग्राम
वि.ख.
जिला तहसील
क्र.
61
शहपुरा शहपुरा
[ भाग 1
आरक्षित क्षेत्रफल (हे. ) ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.
2.00
17
करहैया कला
जबलपुर
17 2.00
62 जबलपुर शहपुरा शहपुरा कटीला
17 2.00
63 जबलपुर शहपुरा शहपुरा
इमलिया
(मानेगांव)
64
शहपुरा शहपुरा मनगवां जबलपुर
65
शहपुरा शहपुरा तिलवारा जबलपुर
66
शहपुरा
शहपुरा
कूड़न
67
मनकेडी
शहपुरा शहपुरा जबलपुर जबलपुर
68
शहपुरा शहपुरा खमरिया जबलपुर
69
शहपुरा शहपुरा
3.20
18
2.20
19
19
2.20
26.80
19
1.60
20
2.30
20
तेवर पिपरीया
जबलपुर
70
शहपुरा शहपुरा कुआंखेडा जबलपुर
71
जमखार
शहपुरा शहपुरा
72
शहपुरा शहपुरा जबलपुर जबलपुर
चरगंवा (नवीन)
73
शहपुरा कुसली जबलपुर शहपुरा
74
शहपुरा जबलपुर शहपुरा
जमुनिया (मैली)
शहपुरा शहपुरा जबलपुर
75
2.00
23
1.60
24
16.70
24
21.30
24
2.00
25
1.80
25
सालीवाडा
(मैली)
शहपुरा शहपुरा सुनाचर 76 जबलपुर
77
शहपुरा शहपुरा गुंदरई जबलपुर
78
शहपुरा शहपुरा मैली जबलपुर
79
शहपुरा शहपुरा बेलखेडा जबलपुर
80
हिनोतिया
शहपुरा शहपुरा जबलपुर
81
शहपुरा शहपुरा
39.30
25
2.20
25
2.20
26
21.80
26
12.60
27
7.40
28
पिपरिया कला
जबलपुर
82
शहपुरा शहपुरा मातनपुर जबलपुर
83
शहपुरा शहपुरा
22.60
28
12.50
30
गुबरा कला
जबलपुर
84
शहपुरा शहपुरा
21.60
30
बिहारीपुरा
जबलपुर
शहपुरा शहपुरा सुन्द्रादेही 30 45.50
85 जबलपुर
30 5.00
86 जबलपुर शहपुरा शहपुरा इमलिया
30 3.20
37 जबलपुर शहपुरा शहपुरा | झॉसी
88 31 2.00
जबलपुर शहपुरा शहपुरा बरमान
31 2.00
39 जबलपुर शहपुरा शहपुरा झलोन
32 5.00
90 जबलपुर शहपुरा शहपुरा तुमरा
जबलपुर शहपुरा शहपुरा गोकला 32 30.80
91
शहपुरा शहपुरा मेरेगांव 34 34.30
92 जबलपुर |
जबलपुर शहपुरा शहपुरा बेलखेडी 34 51.90
93
जबलपुर शहपुरा शहपुरा बसेड़ी 34 26.40
94
शहपुरा शहपुरा 34 15.30
95
गुबरा खुर्द
जबलपुर
शहपुरा शहपुरा सिमरिया 96 जबलपुर
2.20
35 7035
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
ग्राम
वि.ख.
तहसील
जिला
क्र.
97
शहपुरा शहपुरा जबलपुर
आरक्षित क्षेत्रफल (हे.) ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.
2.20
35
कुड़ा
(इमलिया)
98
4.00
35
कुडाकला
शहपुरा शहपुरा जबलपुर
99
बरपटी
शहपुरा शहपुरा जबलपुर
जबलपुर शहपुरा शहपुरा पावला 100
जबलपुर शहपुरा शहपुरा 101
चरगंवा (पुरानी)
शहपुरा 102 जबलपुर शहपुरा
मेहगंवा (भडपुरा)
103
शहपुरा शहपुरा
22.40
35
27.40
35
17.60
35
36
16.80
2.00
38
धरती कछार
जबलपुर
104
शहपुरा शहपुरा औरिया जबलपुर
105
बम्बाबारी
शहपुरा शहपुरा जबलपुर
106
शहपुरा शहपुरा सर्रा जबलपुर
107
शहपुरा शहपुरा
2.20
38
20.00
38
9.30
38
10.00
38
पाथर पौडी
जबलपुर
108
शहपुरा शहपुरा जबलपुर
महगंवा (खाप)
109
दलपतपुर
शहपुरा शहपुरा जबलपुर
110
शहपुरा केदारपुर जबलपुर शहपुरा
111
अहमदपुर
शहपुरा शहपुरा जबलपुर
112
शहपुरा शहपुरा
4.20
39
7.60
40
23.60
40
9.20
40
20.00
42
देवरी (पुरानी)
जबलपुर
113
8.40
42
बढैयाखेड़ा
शहपुरा शहपुरा जबलपुर
114
शहपुरा शहपुरा किसलई जबलपुर
115
शहपुरा शहपुरा सुनवारा जबलपुर
116
शहपुरा शहपुरा नयानगर जबलपुर
117
शहपुरा शहपुरा सिंगोरी जबलपुर
जबलपुर शहपुरा शहपुरा 118
1.80
45
37.40
45
8.20
45
6.20
46
7.60
48
इमलिया
(डुडवारा)
48 7.00
119 जबलपुर शहपुरा शहपुरा बिजना
48 9.20
120 जबलपुर शहपुरा शहपुरा भारतपुर
50 3.60
121 जबलपुर शहपुरा शहपुरा दपकिया
23 2.20
122 जबलपुर शहपुरा शहपुरा भीकमपुर
20 2.00
123 जबलपुर शहपुरा शहपुरा सिद्यपुरी
20 9.40
124 जबलपुर शहपुरा शहपुरा प्रेमनगर
(सूखा)
22 13.40
125 जबलपुर शहपुरा शहपुरा गंगई
23 5.00
126 जबलपुर शहपुरा शहपुरा रजोला
40 2.60
127 जबलपुर शहपुरा शहपुरा बम्होरी
11 5.60
128 जबलपुर शहपुरा शहपुरा भडपुरा
35 3.10
129 जबलपुर शहपुरा शहपुरा कुलोन
बिजना
7036
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
ग्राम
तहसील वि.ख.
जिला
क्र.
130
शहपुरा शहपुरा
[ भाग 1
आरक्षित क्षेत्रफल (हे. ) ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.
45
6.30
पिपरिया बेनी
जबलपुर
131
शहपुरा शहपुरा जबलपुर
22
14.20
तुमरा
पाथरपोडी
132
शहपुरा शहपुरा बिछुआ जबलपुर
133
11.70 32
6.00
48
हाथीकछार
शहपुरा शहपुरा जबलपुर
134
शहपुरा शहपुरा कटोरी जबलपुर
135
शहपुरा शहपुरा भेड़ाघाट जबलपुर
136
शहपुरा शहपुरा कुलोन जबलपुर
137
शहपुरा शहपुरा खैरी जबलपुर
138
शहपुरा शहपुरा बिजोरी जबलपुर
139
शहपुरा शहपुरा सोमती जबलपुर
योग तहसील शहपुरा
पाटन
पाटन
सहसन 140 जबलपुर
पाटन
पाटन
30.30 80
2.00
15
2.80
37
2.00
20
3.20
33
15.20 22
1485.00
1.40
6
1.40
8
खैरी ( सहसन)
141 जबलपुर
पाटन
पाटन
142
कुवरपुर जबलपुर
पाटन रैयाखेड़ा
पाटन
143 जबलपुर
धनेटा
पाटन पाटन
144 जबलपुर
पाटन पाटन
145
भुवारा जबलपुर
पाटन राखी
पाटन
146 जबलपुर
ग्वारी
पाटन
पाटन
147 जबलपुर
पाटन
पाटन बम्होरी 148
जबलपुर
पाटन भकलिया
पाटन
149 जबलपुर
पाटन नन्दवारा
पाटन
150
जबलपुर
चदवा
पाटन पाटन
151 जबलपुर
पाटन
पाटन
152
जबलपुर
पड़रिया (भमक)
पाटन
153
कुमगंवा
पाटन
जबलपुर
सिमरिया
पाटन
पाटन
154 जबलपुर
पाटन
0.80
10
3,80
10
10
18.30
1.20 11
0.60 11
3.40 11
0.40 12
0.40 12
0.70 13
2.60 13
3.60 14
2.00 14
2.20 14
3.20
15
बढैयाखेड़ा
पाटन
155 जबलपुर
पाटन
पाटन
3.00 15
मढ़पिपरिया
156 जबलपुर
पाटन
पाटन पाटन
157 जबलपुर
सिन्गोरी
पाटन
पाटन
158 जबलपुर
पाटन चपोद
पाटन
159 जबलपुर
पाटन
160
पाटन
अमरपुर जबलपुर
161
पाटन
18.80 15
9.80 16
0.30 17
0.50 17
0.80 18
गुरूपिपरिया
जबलपुर पाटन
पाटन डूंडी 18 0.30
162 जबलपुर पाटन
163 पाटन 18 17.30
महुआखेंड़ा
जबलपुर पाटन
164 पाटन पाटन गाड़ाघाट 18 2.60
जबलपुर
पाटन सिन्गोरी 20 18.30
165 जबलपुर पाटन
(पाटन)
7037
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
ग्राम
तहसील वि.ख.
जिला
क्र.
पाटन
पाटन
166
जबलपुर
सिंगोरी (पड़रिया)
पाटन
मुस्करा
पाटन 167 जबलपुर
नीमी
पाटन
पाटन
168 जबलपुर
कटरा
पाटन
पाटन
169 जबलपुर
बेलखेड़ा
पाटन सिमरिया
पाटन
170 जबलपुर
रोसरा
पाटन
पाटन
171
जबलपुर
पाटन बरोदा
पाटन
172
जबलपुर
पाटन
173
आरक्षित क्षेत्रफल (हे.) ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.
2.60
18
2.00
22
19.20
22
3.20
22
2.20
22
0.30
23
2.00
25
2.00
27
हटेपुरखुर्द
जबलपुर
पाटन
पाटन खमोद
पाटन
174 जबलपुर
2.00
27
0.30
28
हटेपुरकंला
पाटन पाटन 175 जबलपुर
पाटन
पाटन
6.60
30
आगासोद
176 जबलपुर
2.60
30
रमखिरिया
पाटन
पाटन
177
जबलपुर
पाटन
पाटन
178 जबलपुर
सहसन पडरिया
पाटन
पाटन
जबलपुर
179
पडरिया (ब्योहारी)
पाटन मझगंवा
180 जबलपुर पाटन
पाटन
पाटन
181 जबलपुर
कटिया लुहारी
पाटन
पाटन
182
जबलपुर
पडरिया (थुआ)
पाटन कैथरा
पाटन
183 जबलपुर
कॉटी
पाटन
पाटन
184
जबलपुर
पाटन पाटन
जबलपुर
185
कनवास पिपरिया
बनवार
पाटन
पाटन
186 जबलपुर
पाटन
पाटन
187 जबलपुर
पिपरिया चन्द्रभान
पाटन
2.60
30
1.00
30
2.20
30
3.60
31
2.60
32
0.60
32
2.60
25
2.20
8
3.20
20
2.60
20
0.30
15
खैरी हरदुआ
पाटन 188 जबलपुर
पाटन
पाटन
बेनीखेडा 189
जबलपुर
ओरिया
पाटन
पाटन
जबलपुर
190
पाटन
5.80
26
3.00
45
3.00
23
मालाहरदुआ
पाटन 191 जबलपुर
पाटन
लुहारी 192
पाटन | जबलपुर
पाटन रसोइया
पाटन
193
जबलपुर
दोनी
पाटन
पाटन
194 जबलपुर
गनियारी
पाटन
पाटन
195 जबलपुर
पाटन
पाटन
नेगई 196
जबलपुर
खजरी
पाटन
पाटन
197 जबलपुर
5.40
36
2.20
37
14.80
38
6.00
45
2.20
35
17.60
38 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
7038
वि.ख.
ग्राम जिला तहसील
क्र.
पाटन
पाटन
198
मुर्रई जबलपुर
मोहला 199
पाटन पाटन
जबलपुर
पाटन कटंगी
पाटन
200
जबलपुर
आरक्षित क्षेत्रफल (हे .) ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.
3.10
35
30
2.60
3.00
40
11.20 42
ककरेहटा
201 जबलपुर पाटन पाटन
202 जबलपुर पाटन पाटन अनघौरा 42 13.60
203 जबलपुर पाटन पाटन मोहनिया 42 10.10
204 जबलपुर पाटन पाटन बेलखाडू 40 3.80
205 पाटन पाटन हिनोता 36 1.80
जबलपुर
206 35 13.10
पाटन इमलिया
पाटनजबलपुर
पाटन करारी 40 3.00
207 जबलपुर पाटन
208 पाटन पाटन कुशली 36 2.60
जबलपुर
209 पाटन पौडी 35 0.50
जबलपुर पाटन
पाटन पाटन 32 1.40
210 जबलपुर थुआ
(पडरिया)
योग तहसील पाटन
नरसिंहपुर
316.00
35.40 18
झॉसीघाट
गोटेगांव | गोटेगांव | 211
नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव 212
16
38.40
बेलखेड़ी
(झांसीघाट)
नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव 213
20
48.80
खमरीया
(झॉसीघाट)
214 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव| देगुंवा 20 54.20 215 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव 22 54.40
रिमझा
(खमरिया)
नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव 23
90.10
मालीवाडा
216 217 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव सिलारी 23 34.40 218 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव| नोनी 23 49.40 219 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव बुढ़ीमवई 24 40.60 220 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव| कंजई 24 47.00 221 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव पीपरपानी 25 11.80 2,22 गोटेगांव गोटेगांव 25 54.00
करेली( कला)
नरसिंहपुर
223 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव 28
19.40
कुम्हडाखेडा
224 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव गोटेगांव 25 9.20 225 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव बुधगाँव 25 4.60 226 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव| कुमझोर 23 10.20 227 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव 23 47.80
सालीवाड़ा
228 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव झोझा
229
3.80
26
2.80 27
उमरा (उमरी)
नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव
230 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव कुकलाह 33 19.20
231 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव गर्रा 23 20.20
232 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव मोहास 39 61.20
7039
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
ग्राम
वि.ख.
जिला तहसील
क्र. ?
आरक्षित क्षेत्रफल (हे.) ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.
2.60
28
मुँवारा (भुवारा)
नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव 233
नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव 234
3.20
28
कमोदी(करोंदी
)
28 3.00
235 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव कमोद
पड़रिया 28 8.20
236 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव
(मुर्रई)
32 13.00
237 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव बगलई
(तिघरा)
238 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव राखी 28 21.60
नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव 30 20.80
239
रहेली
(गोटेगांव)
नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव पड़रिया 240
नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव
8.20
29
1.80
27
कांचर (कला)
241
नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव
13.60
30
ऑखीवाड़ा
242
नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव बगलई 27 6.60
243
(पचौरी)
28 28.40
244 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव अतरिया
नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव 28 15.20
245
पोनिया (गोटेग
ांव)
30 23.80
246 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव खोवी
(गोटेगांव )
34 11.20
247 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव चरगॅवा
30 39.20
248 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव भैसा
30 21.60
249 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव
बढैयाखेड़ा(पर
सबाड़ा)
नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव
18.80
30
परसवाड़ा
250
नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव कोड़िया 251
हिड़की नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव 252
गोटेगांव छिन्दौरी नरसिंहपुर गोटेगांव
253
नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव 254
13.20
37
13.00
28
29
9.60
10.70
29
पिपरिया(चौधर
7)
नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव
1.40
28
मुरदई (मुर्रई)
255
नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव मुड़ीया 256
नरसिंहपुर
गोटेगांव
गोटेगांव
मवई 257
नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव बगतेला 258
नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव 259
1.70
21
9.20
30
0.80
24
20.20 30
तिघरा (अतरिय
T)
}
नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव सहजपुरा 260
बरेली नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव 261
गोटेगांव बरोदा नरसिंहपुर गोटेगांव
262
2.60
33
1.60
28
2.20
32 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
7040
तहसील वि.ख.
ग्राम क्र. जिला
नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव
[ भाग 1
आरक्षित क्षेत्रफल (हे .) ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.
32
1.00
खैरी (खीरी)
263 264 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव कुशीवाड़ा 22 23.90 265 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव 31 17.60
सिमरिया
(बगलईपचौरी
)
नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव | 36
19.40
देवरीकंला
266
नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव 267
28
1.40
पिपरीया
(अटकारी)
268 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव नरली 32 1.80
269 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव देवरी 33 8.00
(रिमिझा)
270 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव कमता 32 13.20
(कमती)
271 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव 28 1.20
राका(रोता)
272 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव | तिरका 32 12.10 273 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव सनजी 34 1.40 274 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव लम्हेटी 34 1.20 275 गोटेगांव गोटेगांव 37 4.60
रिमझा ( देवरी)
नरसिंहपुर
276
गोटेगांव गोटेगांव 35
5.80
सिमरी बड़ी
नरसिंहपुर
277 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव कमती 35 9.10
278 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव 29 3.50
(पिडरई)
मेहका
गाड़ाघाट
279 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव बहरोरा 35 6.00 280 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव 35 9.50
पिपरिया
(मनकवारा)
नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव 281
32
9.60
देवगुवां
(पिपरिया)
282 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव | सहोजनी 35 2.40 283 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव 33 8.00
चरगवां
(दपकिया)
284 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव सर्रा 34 2.60 285 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव सिमरी 36 2.40 286 ||नरसिंहपुर | गोटेगांव| गोटेगांव|| पिपरसरा 36 2.10 287 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव खेरूवा 36 1.50 288 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव हिनोता 36 2.70 289 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव घुघुरी 36 1.90 290 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव 36 2.90
पिपरिया
(बाजारशुक)
नरसिंहपुर गोटेगांव | गोटेगांव भडरी 291
26
35.20 7041
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
क्र. जिला तहसील वि.ख. ग्राम ग्राम से कारखाना तक आरक्षित
की गन्ना परिवहन की क्षेत्रफल (हे.)
दूरी कि.मी.
292 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव दपकिया 35 26.00
293 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव मेंहगवा 37 3.00
294 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव लालई 37 1.20
नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव 37 1.00
जामुनपानी
295
296 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव शुकरी 37 1.80
297 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव देवरी 37 1.30
298 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव पिपरिया 37 2.10
(कोहला)
299 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव टैगोरा 37 1.30
३०० नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव बरखेडा 40 1.80
(चरगॅवा)
301 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव नरवारा 27 21.60
302 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव लाटगांव 35 9.00
303 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव कुडा 38 1.80
304 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव औरिया 38 2.30
305 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव कोरेगांव 38 1.00
306 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव अंडिया 38 2.30
307 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव घुघरा 38 1.40
308 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव अनंतपुर 30 1.40
309 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव पिपरिया 39 1.60
(पथरिया)
310 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव| श्यामनगर 39 1.80
311 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव दौन 39 2.20
312 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव बगलई 39 2.90
(ललपुर)
313 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव उमरिया 39 22.50
नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव 39 1.60
दान खमरिया
314
315 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव तरवारा 30 31.30
316 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव शकरी 40 1.70
317 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव चिंदवाड़ा 27 1.80
318 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव भंडी 40 1.00
$19 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव मनकवारा 36 24.60
320 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव बन्डोल 21 15.80
321 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव लम्हेटा 34 3.20
322 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव मेहका 35 2.80
323 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव हिनोता 36 2.30
$24 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव बरेली 30 4.00
325 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव द्विघारी 37 18.10
326 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव बम्हनौदा 30 2.00
327 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव बेलखेड़ी 30 26.40
(टिकरी )
28 7.60
328 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव गोहचर
29 14.60
329 नरसिंहपुर गोटेगांव गोटेगांव पिडरई
योग तहसील गोटेगांव 1586.00
महायोग:- 3387.00
यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
7042
[ भाग 1
क्र./गन्ना/एस-3/ क्षे.आर./श्रीजी/2022-23/1 / 6५ , मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम , 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, प्रीति मैथिल नायक, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश , गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2022-23 हेतु श्रीजी शुगर एण्ड पॉवर प्रा.लि. , ग्राम- सोहागपुर , तहसील एवं जिला- बैतूल ( म.प्र. ) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करती हूँ : -
क्र.
ग्राम जिला तहसील विकास खण्ड
आरूल 1 बैतूल बैतूल बैतूल
2
बाजपुर बैतूल बैतूल बैतूल
चकोरा 3 बैतूल बैतूल बैतूल
4
बैतूल बैतूल बैतूल
आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में ग्राम से कारखाना तक गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.
4
391.51
8
194.05
79.64 16
46.97 14
परसोडी बुजुर्ग
5 बैतूल बैतूल बैतूल बागदा 3 79.31 6 बैतूल बैतूल बैतूल बघवाड़ 16 66.26 ? बैतूल बैतूल बैतूल बरसाली 16 151.99 8 12 100.99
भीलवाड़ा
बैतूल बैतूल बैतूल
9 बैतूल बैतूल बैतूल ग्यारसपुर 14 93.96
10 बैतूल बैतूल बैतूल जैतपुर 4 45.47
15 103.07
काजीजामठी
11 बैतूल बैतूल बैतूल
भडूस 12 बैतूल बैतूल बैतूल
22
173.98
5.78 27
करजगांव
13 बैतूल बैतूल बैतूल
1 :4 बैतूल बैतूल बैतूल खड़ला 22 6.39
15 बैतूल बैतूल बैतूल रोढ़ा 24 58.33
16 बैतूल बैतूल बैतूल भैसदेही 9 80.89
1:7 बैतूल बैतूल बैतूल केलापुर 8 47.12
18 बैतूल बैतूल बैतूल खण्डारा 12 93.23
19 बैतूल बैतूल बैतूल किल्लौद 9 63.48
20 बैतूल बैतूल बैतूल 9 198.04
मलकापुर
उमरी 11 83.99
21 बैतूल बैतूल बैतूल
22 बैतूल बैतूल बैतूल अमदर 24 33.98
23 बैतूल बैतूल बैतूल बघोली 18 10.77
15 120.16
भरकावाडी
24 बैतूल बैतूल बैतूल
गोराखार 30 3.81
25 बैतूल बैतूल बैतूल
26 बैतूल बैतूल बैतूल जोड़क्या 18 5.70
32 22.21
कोलगांव
27 बैतूल बैतूल बैतूल 7043
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
ग्राम
तहसील
क्र. जिला
विकास खण्ड
लोहरिया 28 बैतूल बैतूल बैतूल
बैतूल बैतूल बैतूल
आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में ग्राम से कारखाना तक गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.
26.54
16
11.02
25
सरण्डई बघोली
29
21 7.78
30 बैतूल बैतूल बैतूल सुरगांव
गौठाना 26 21.32
31 बैतूल बैतूल बैतूल
जामठी 23 46.32
32 बैतूल बैतूल बैतूल
33 बैतूल बैतूल बैतूल कढाई 26 18.51
34 बैतूल बैतूल बैतूल 19 6.92
सोनाघाठी
टिगरीया 26 55.45
35 बैतूल बैतूल बैतूल
टिकारी 25 79.65
36 बैतूल बैतूल बैतूल
25 57.93
37 बैतूल बैतूल बैतूल उड़दन
17 64.62
38 बैतूल बैतूल बैतूल एनखेड़ा
15 18.83
39 बैतूल बैतूल बैतूल
अर्जुनवाड़ी
जावरा 40 बैतूल बैतूल बैतूल
बैतूल बैतूल बैतूल खेड़ीकोर्ट 41
नागाझिरी 42 बैतूल बैतूल बैतूल
272.32 12
80.07
27
63.23 16
32
15.20
नीमनवाड़ा
43 बैतूल बैतूल बैतूल
39.02 10
रोढा सोहागपुर
44 बैतूल बैतूल बैतूल
21 95.02
45 बैतूल बैतूल बैतूल सोनखेड़ी
20 10.83
46 बैतूल बैतूल बैतूल सोपई
बोडी 16 48.23
47 बैतूल बैतूल बैतूल
बैतूल 11 73.16
48 बैतूल बैतूल हमलापुर
9 166.83
49 बैतूल बैतूल बैतूल खेड़ली
13 54.61
कुम्हारटेक
बैतूल बैतूल
50 बैतूल
51.89 15
शाबनवाढी
5:1 बैतूल बैतूल बैतूल
61.44 12
सॉम्वारीपेठा
बैतूल बैतूल बैतूल
52
बैतूल बैतूल बैतूल बड़ोरा 5.3
बैतूल बैतूल बैतूल
180.22 16
25.36 21
भवानीतेड़ा
5:4
55 बैतूल बैतूल बैतूल
89.78 21
भोगीतेड़ा
कोसमी 56 बैतूल बैतूल बैतूल
19
105.75
6.79
2
मालीतेड़ा
57 बैतूल बैतूल बैतूल
30 6.51
58 बैतूल बैतूल बैतूल थावड़ी
32 5.52
सोनरखपा
59 बैतूल बैतूल बैतूल
बैतूल बैतूल बैतूल
4.24
26
जुनापानी बैतुल
60
छाता
6:1 बैतूल बैतूल बैतूल
टेमनी
62 बैतूल बैतूल बैतूल
बोड़ना 63 बैतूल बैतूल बैतूल
बैतूल बैतूल बैतूल जैतापुर 64
18.70 29
92.38 22
34.75 32
12.62 4
77.15 30
कन्हड़गांव
65 बैतूल बैतूल बैतूल
19 180,80
66 बैतूल बैतूल बैतूल लाखापुर
बैतूल 21 111.59
मोरड़ोगरी
बैतूल | बैतूल | 67
1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
7044
ग्राम
तहसील
क्र. जिला
विकास खण्ड
मोवाड बैतूल बैतूल बैतूल
68
नीमझीरी
69 बैतूल बैतूल बैतूल
ठानीमाल बैतूल बैतूल बैतूल
70
[ भाग 1
आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में ग्राम से कारखाना तक गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.
28
111.85
39.85
26
24
15.56
26
22.38
ठानीरैयत
बैतूल
7:1 बैतूल बैतूल
डोलहन
72 बैतूल बैतूल बैतूल
18.60
56
18
1.44
झीटापाटी
7.3 बैतूल बैतूल बैतूल
41.52
35
नांदीखेड़ा
7.4 बैतूल बैतूल बैतूल
75 बैतूल बैतूल बैतूल बारव्ही 30 48.12
76 बैतूल बैतूल बैतूल बयावाडी 13 31.13
17 27.48
गोंडीगौला
7:7 बैतूल बैतूल बैतूल
78 बैतूल बैतूल बैतूल हथनोरा 9 71.91
79 बैतूल बैतूल बैतूल जगधर 13 64.39
80 बैतूल बैतूल बैतूल खानापुर 14 28.90
81 बैतूल बैतूल बैतूल परसोड़ी 7 70.68
82 बैतूल बैतूल बैतूल रेड़वा 22 27.63
83 बैतूल बैतूल सेलगांव 30 4.34
बैतूल
8'4 बैतूल बैतूल बैतूल 6 75.57
बुण्डाला
85 बैतूल बैतूल बैतूल जुनावानी 4 5.19
86 बैतूल बैतूल बैतूल 2 204.55
रतनपुर
बैतूल 4 323.55
सोहागपुर
87 बैतूल बैतूल
बैतूल बैतूल
88
8
72.31
अनकावाड़ी
बैतूल
खापा
89 बैतूल बैतूल बैतूल
8
6.54
8.54
7
मदानीढाना
90 बैतूल बैतूल बैतूल
9.1 बैतूल बैतूल बैतूल
8
56.97
मिलानपुर
परतापुर 92 बैतूल बैतूल बैतूल
40.25
4
23.67
7
सांईखण्डारा
93 बैतूल बैतूल बैतूल
94 बैतूल बैतूल बैतूल सॉपना 2 80.89
95 बैतूल बैतूल बैतूल बटामा 15 20.93
बैतूल बैतूल बैतूल 10 53.10
बैतूलबाजार
96
चिखल्या
97 बैतूल बैतूल बैतूल
हनोत्या
बैतूल
98 बैतूल बैतूल
बैतूल बैतूल बैतूल
118.38 15
22.21
12
0.25
15
गोडु मण्डई
99
0.61
42
रानीपुर सेन्टर
100 बैतूल बैतूल बैतूल
बैतूल बैतूल 21 10.15
101 बैतूल बैतूल
102 बैतूल बैतूल बैतूल चारबन 24 0.51
बैतूल बैतूल बैतूल 14 216.42
सिंगनवाड़ी
103
बैतूल बैतूल बैतूल राठीपुर 104
1
योग तहसील बैतूल
105
मुलताई मुलताई बानुर बैतूल
106
बिहरगांव
मुलताई मुलताई बैतूल
92.20
4
6818.57
41.51
35
22.69
37 7045
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
क्र.
तहसील
ग्राम
जिला
विकास खण्ड
107
मुलताई मुलताई देहगुड़
बैतूल
मुलताई मुलताई गौला 108 बैतूल
109
मुलताई मुलताई
बैतूल
आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
ग्राम से कारखाना तक गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.
33
76.70
43
23.49
31
30.31
जामगांव
साईखेड़ा
110 बैतूल मुलताई मुलताई पोहर 29 85.46 111 बैतूल मुलताई मुलताई पौनी 42 45.28 112 बैतूल मुलताई मुलताई सॉईखेड़ा 26 136.09 113 बैतूल मुलताई मुलताई तवला 33 20.36 114 बैतूल मुलताई मुलताई टेमझिरी 29 23.91 115 बैतूल मुलताई मुलताई ऐनस 34 8.23 116 21 5.11
भुताईखेडी
मुलताई
मुलताई
बैतूल
41
21.07
जौलखेड़ा
मुलताई
मुलताई
बैतूल
117
118
सोनोरी
मुलताई मुलताई
बैतूल
23.96
26
12.40
28
कान्हाखापा
मुलताई
मुलताई
119 बैतूल
मुलताई नगरकोर्ट
मुलताई
बैतूल
120
35
51.09
43.22
31
पाठाखेडा
मुलताई मुलताई
बैतूल
121
31
41.85
मोहरखेड़ा
बैतूल मुलताई मुलताई 122
योग तहसील मुलताई
आमला
अंम्बाड़ा
आमला 123 बैतूल
आमला
आमला आमला 124 बैतूल
अंन्धारिया
आमला
आमला
125 बैतूल
आवरिया
आमला
आमला
126 बैतूल
बल्लाचाल
आमला आमला
127 बैतूल
712.74
2.22
16
32
9.43
26
127.36
41
133.53
33
73.93
8.65
18
बेलमण्डई
आमला
आमला
128 बैतूल
आमला
बोड़खी
आमला 129 बैतूल
28
43.48
46
47.71
बोचनवाड़ी
आमला आमला 130 बैतूल
धोसरा
आमला
आमला
131 बैतूल
35
36
105.27
39
खिड़कीकला
आमला आमला 132 बैतूल
आमला
40
31.05
खिड़कीखुर्द
आमला 133 बैतूल
आमला
आमला
नाहिया
आमला 134 बैतूल
21
31.21
14
6.90
पंखा नयेगांव
135 बैतूल आमला आमला
136 बैतूल आमला आमला देवठान 23 61.90
आमला 35 1.47
खिड़कीखुर्द
137 बैतूल आमला
138 बैतूल आमला आमला नांदपुर 25 97.71
139 बैतूल आमला आमला रमली 28 35.19
140 बैतूल आमला आमला परसोड़ा 38 17.52
41 1.76
बंजारीढाल
आमला आमला
141 बैतूल
आमला
संसुन्द्रा
आमला 142 बैतूल
योग तहसील आमला
महायोग
80.87
19
952.18
8483.49
यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 दिसम्बर 2022
7046
: क्र. /गन्ना/एस-3/ क्षे.आर./डोलेक्स/2022-23/ 1166 , मध्यप्रदेश गन्ना ( प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम , 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, प्रीति मैथिल नायक, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश , गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2022-23 हेतु डोलेक्स एग्रोटेक प्रा.लि. , ग्राम- एरई , तहसील- बड़ौनी, जिला-दतिया (म.प्र. ) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करती हूँ : -
क्र जिला तहसील विकास ग्राम ग्राम से कारखाना तक आरक्षित
खण्ड की गन्ना परिवहन की क्षेत्रफल
दूरी किमी. (हेक्टेयर में)
1 2 3 4 5 6 7
1 दतिया बड़ोनी दतिया ऐरई 1.50 261.19
2 दतिया बड़ोनी दतिया भदूमरा 3.00 31.60
3 दतिया बड़ोनी दतिया पिरसूरा 5.00 1.86
4 दतिया बड़ोनी दतिया सेवनी 6.50 2.85
5 दतिया बड़ोनी दतिया सुनार 5.50 0.85
6 दतिया बड़ोनी दतिया हिडोरा 1.70 120.32
7 दतिया बड़ोनी दतिया घुघसी 6.40 111.01
8 दतिया बड़ोनी दतिया हिनोतिया 7.00 48.16
9 दतिया बड़ोनी दतिया भिल्ला 9.00 40.69
10 दतिया बड़ोनी दतिया चिरोल 10.00 2.33
:11 दतिया बड़ोनी दतिया कुआ 10.00 34.84
12 दतिया बड़ोनी दतिया डंगरा 12.50 2.20
13 दतिया बड़ोनी दतिया रावरी 3.00 17.17
14 दतिया बड़ोनी दतिया भिटी 4.00 44.04
15 दतिया बड़ोनी दतिया वरगाय 12.50 50.02
16 दतिया बड़ोनी दतिया रिछारी 16,50 0.71
17 दतिया बड़ोनी दतिया महेवा 14.00 4.25
18 दतिया बड़ोनी दतिया डेरा 15.50 0.85
19 दतिया बड़ोनी दतिया मुरेरा 15.00 0.65
20 दतिया बड़ोनी दतिया सिनावल 12.00 2.21
21 दतिया बड़ोनी दतिया खिरिया 6.10 77.92
22 दतिया बड़ोनी दतिया सिजोरा 8.40 118.03
7047
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
तहसील
क्र
ग्राम
जिला
विकास खण्ड
1
2
3
4
आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.
7
6
5
दतिया बड़ोनी दतिया
9.35
3.57
किशनगढ़
23 24 दतिया बड़ोनी दतिया कुरथरा 10.40 49.39 25 दतिया बड़ोनी दतिया कमथरा 12.80 32.47 26 दतिया बड़ोनी 7.30 5.68
बड़ोनीखुर्द
दतिया
दतिया
3.91
11.10
जिगना
दतिया बड़ोनी
27
दतिया बडोनी
28
0.68
12.00
तिवारीपुरा
दतिया
29 दतिया बड़ोनी दतिया रामसागर 10.30 0.34
30 दतिया बड़ोनी दतिया 14.00 0.68
गोविन्दपुर
31 दतिया बड़ोनी दतिया निचरोली 13.00 0.85
32 दतिया बड़ोनी दतिया सहडोरा 13.70 15.81
14.40 10.71
दतिया मडोर
दतिया बड़ोनी
33
दतिया
56.40
11.90
विल्हारी
34 दतिया बड़ोनी
35 दतिया बड़ोनी दतिया
29.30
20.80
भासड़ाखुर्द
दतिया
दतिया बड़ोनी
36
1.70
22.80
भासड़ाकला
37 दतिया बड़ोनी दतिया नेकोरा 25.50 1.02
38 दतिया बड़ोनी दतिया ज्योंहार 12.10 27.33
39 दतिया बड़ोनी दतिया सतारी 14.40 6.48
40 दतिया बड़ोनी दतिया पाली 13.70 32.73
दतिया बड़ोनी दतिया 14.10 14.79
तोर सुनारी
41 42 दतिया बड़ोनी दतिया भेरार 14.10 0.68 43 दतिया बड़ोनी दतिया छता 14.30 1.02 44 दतिया बड़ोनी दतिया सनाई 11.90 36.14 45 दतिया बड़ोनी दतिया टका 17.60 1.39 46 दतिया बड़ोनी दतिया गागोंरी 17.70 7.31 47 दतिया बड़ोनी दतिया जनोरी 20.70 2.55 48 दतिया बडोनी दतिया सरेटा 21.50 1.02 49 दतिया बडोनी दतिया डबरई 18.60 0.11 50 दतिया बड़ोनी दतिया रेपुरा 9.00 25.01 51 दतिया बड़ोनी दतिया सेपुरा 7.50 4.72 :52 दतिया बड़ोनी दतिया नन्दपुर 9.00 21.19 53 दतिया बड़ोनी दतिया बामरोल 8.00 29.21 54 दतिया बड़ोनी दतिया तरूआ 6.50 10.93 55 दतिया बड़ोनी दतिया 13.00 95.74
बड़ोनकला
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
7048
[ भाग 1
क्र जिला तहसील विकास ग्राम ग्राम से कारखाना तक आरक्षित
खण्ड की गन्ना परिवहन की क्षेत्रफल
दूरी किमी. (हेक्टेयर में)
1 2 3 4 5 6 7
56 दतिया बड़ोनी दतिया चिरई 10.00 0.17
57 दतिया बड़ोनी दतिया छिरेटा 22.00 0.68
58 दतिया बड़ोनी दतिया गोंधारी 19.50 0.17
डबरी
59 दतिया बड़ोनी दतिया
पमारी 13.50 0.68
60 दतिया बड़ोनी दतिया बीरी 19.20 0.80
61 दतिया बड़ोनी दतिया पुष्कर 23.50 0.17
62 दतिया बड़ोनी दतिया जगदोरा 24.00 0.34
63 दतिया बड़ौनी दतिया बड़ौनी 0.25
योग तहसील बड़ोनी 1513.65
64 दतिया दतिया दतिया समरोली 11.00 0.93
65 दतिया दतिया दतिया गड़ी 19.50 100.35
66 दतिया दतिया दतिया पहाड़ी 21.00 10.49
67 दतिया दतिया दतिया डोंगरपुर 22.00 106.63
68 दतिया दतिया दतिया बनोली 23.00 79.49
दतिया 0.51
जखोरिया
69 दतिया दतिया 20.00 70 दतिया दतिया दतिया कोटरा 14.00 29.46 71 दतिया दतिया दतिया हथलई 18.60 8.83 72 दतिया दतिया दतिया सीतापुर 19.50 15.76 73 दतिया दतिया दतिया उपराये 23.00 100.24 74 दतिया दतिया दतिया 26.00 9.87
गुलियापुरा
75 दतिया दतिया दतिया बडेरा 32.50 92.85 76 दतिया दतिया दतिया 31.50 98.65
मलकपहाड़ी
77 दतिया दतिया दतिया झड़िया 29.80 0.46 78 दतिया दतिया दतिया चिरोली 36.20 5.55 79 दतिया दतिया दतिया सिरोल 27.60 14.51 80 दतिया दतिया दतिया रिछारा 25.80 1.51 81 दतिया दतिया दतिया महुआ 32.00 12.51 82 दतिया दतिया दतिया पचोखरा 30.00 224.88 83 दतिया दतिया दतिया बेहरूखा 33.00 77.07 84 दतिया दतिया दतिया 0.66
ललऊआ
20.00
85 दतिया दतिया दतिया गोरा 28.50 27.70
86 दतिया दतिया दतिया बरोये 30.00 0.51
7049
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
तहसील
क्र
ग्राम
जिला
विकास खण्ड
3
4
आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.
7
6
5 1
2
दतिया दतिया
दतिया
1.02
31.00
लिधोरा
87
दतिया
दतिया
दतिया
0.51
डबरा बाग
88
दतिया
दतिया
89 दतिया
31.50
0.68
33.00
बुधेड़ा
दतिया
90 दतिया दतिया
0.17
36.00
कुम्हेड़ी
दतिया दतिया 91 दतिया
0.51
38.00
विजयपुर
दतिया
283.35
गोराघाट
92 दतिया दतिया
28
0.20
सोनागिर
93 दतिया दतिया दतिया
योग तहसील दतिया 1305.86
94 दतिया सेंवड़ा इन्दरगढ़ अण्डोरा 41.00 32.73
95 दतिया सेंवडा इन्दरगढ़ खिरका 36.00 90.74
96 दतिया सेंवड़ा इन्दरगढ़ सिलोरी 37.00 113.34
97 दतिया सेंवड़ा इन्दरगढ़ मैंधोरा 34.00 25.43
98 दतिया सेंवड़ा इन्दरगढ़ भरौली 45.00 189.96
99 दतिया सेंवड़ा इन्दरगढ़ इकोना 38.00 10.13
100 दतिया सेंवड़ा 48.00 0.68
इन्दरगढ़ बरजोरपुरा
दतिया सेंवड़ा
9.01
45.00
बिलासपुर
101 इन्दरगढ़
102 दतिया सेंवड़ा इन्दरगढ़ सुनारी 33.00 31.21
103 दतिया सेंवड़ा इन्दरगढ़ खजूरी 34.00 19.01
104 दतिया सेंवड़ा इन्दरगढ़ थैली 39.00 82.26
105 दतिया सेंवड़ा इन्दरगढ़ भरसूला 34.00 22.63
42.00 137.54
ए श्यावरी
106 दतिया सेंवड़ा इन्दरगढ़ 107 दतिया सेंवड़ा इन्दरगढ़ तिलैथा 35.00 61.88 108 दतिया सेंवड़ा 43.00 3.53
सुखदेवपुरा
इन्दरगढ़
109 दतिया सेंवड़ा इन्दरगढ़ चकपुरा 41.20 3.02
110 दतिया सेंवड़ा इन्दरगढ़ पिपरा 40.50 3.01
111 दतिया सेंवड़ा इन्दरगढ़ पडोल 41.50 2.51
112 दतिया सेंवड़ा इन्दरगढ़ रमगढ़ा - 42.01 1.19
113 दतिया सेंवड़ा इन्दरगढ़ चिमधन 43.00 3.21
114 दतिया सेंवड़ा इन्दरगढ़ तिघरू 43.20 1.51
115 दतिया सेंवड़ा इन्दरगढ़ रूरा 45.00 1.21
116 दतिया सेंवड़ा इन्दरगढ़ कुलैथ 44.00 2.51
117 दतिया सेंवड़ा इन्दरगढ़ सेनपुरा 43.00 3.68
118 दतिया सेंवड़ा इन्दरगढ़ खडौआ 42.00 0.51
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
7050
क्र जिला तहसील
ग्राम
विकास खण्ड
1
2
3
4 ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.
आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
6
7
5
119 दतिया सेंवड़ा इन्दरगढ़ 38.00
310
सुन्दरपुरा
इन्दरगढ़ 120 दतिया सेंवड़ा
0.34
39.00
धीरपुरा
तिघरा
इन्दरगढ़ 121 दतिया सेंवड़ा
0.51
41.00
110.86 39
उचाड़
122 दतिया सेंवड़ा इंदरगढ़
16.52
लांच
123 दतिया सेंवड़ा इंदरगढ़
124 दतिया सेंवड़ा इंदरगढ़ 40
0.34
39
धीरपुरा
योग तहसील सेंवड़ा
नरवर
नरवर
1291.01
लेदा
125 शिवपुरी
7.23
25.80
छापर
नरवर
नरवर
मडैया
126 शिवपुरी
27.00
11.27
टोरिया
नरवर
नरवर
10.37
कंला
127 शिवपुरी
नरवर
नरवर
शिवपुरी
128
27.50
15.44 20
कल्याणपुर
देहरेटा
129 शिवपुरी नरवर नरवर सानी 24 16.31
130 शिवपुरी नरवर नरवर दोनी 20 16.76
131 शिवपुरी नरवर नरवर गोकन्दा 21 13.51
132 शिवपुरी नरवर नरवर भैंसा 21 9.30
133 शिवपुरी नरवर नरवर जरगवां 15 16.61
134 शिवपुरी नरवर नरवर रोनिजा 22 9.96
135 शिवपुरी नरवर नरवर सुनारी 16 10.36
136 शिवपुरी नरवर नरवर अन्दोरा 15 16.33
शिवपुरी नरवर नरवर 15 10.35
रायपहाड़ी
137
योग तहसील नरवर
महायोग
163.80
4274.32
यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।
7051
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
क्र./गन्ना/एस-3/क्षे.आर./नवलसिंह/2022-23/ 1168 मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम , 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, प्रीति मैथिल नायक , गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2022-23 हेतु नवलसिंह सहकारी शक्कर कारखाना मर्यादित , नवलनगर, जिला- बुरहानपुर (म.प्र. ) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करती हूँ : -
विकास खण्ड क्र. जिला
तहसील
4
3
2
1
1
ग्राम
आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) ग्राम से कारखाना तक कीगन्ना परिवहन की दूरी किमी.
6
7
5
15
131.10
बोरगांव खुर्द
बुरहानपुर
बुरहानपुर
बुरहानपुर
2
17.70
13
बाडाबुजुर्ग
बुरहानपुर
बुरहानपुर
बुरहानपुर
3
16
14.00
चिंचाला
बुरहानपुर
बुरहानपुर
बुरहानपुर
4
12
11.80
ऐमागिर्द
बुरहानपुर
बुरहानपुर
बुरहानपुर
5
बुरहानपुर
48.50
8
फतेहपुर
बुरहानपुर
बुरहानपुर
6
16
3.20
लालबाग
बुरहानपुर बुरहानपुर बुरहानपुर
7
20.20
7
रहीपुरा
बुरहानपुर बुरहानपुर बुरहानपुर
(बुरहानपुर)
8
0.40
19
बिरोदा
बुरहानपुर बुरहानपुर बुरहानपुर
9
5.80
16
मोहम्मदपुरा
बुरहानपुर बुरहानपुर बुरहानपुर
10
113.20
9
मगरूल
बुरहानपुर बुरहानपुर बुरहानपुर
11
3
19.20
मचलपुरा
बुरहानपुर बुरहानपुर बुरहानपुर
12
56.30
4
निम्बोला
बुरहानपुर बुरहानपुर बुरहानपुर
13
बुरहानपुर बुरहानपुर बुरहानपुर
28.30
7
रहीपुरा
(निम्बोला)
14
0
41.90
झीरी
बुरहानपुर बुरहानपुर बुरहानपुर
15
32.70
5
झांझर
बुरहानपुर बुरहानपुर बुरहानपुर
16
10.00
21
शाहपुर
बुरहानपुर बुरहानपुर बुरहानपुर
17
0.60
40
संग्रामपुर
बुरहानपुर बुरहानपुर बुरहानपुर
18
बुरहानपुर बुरहानपुर
5.50
37
तुरकगुराड़ा
बुरहानपुर
19
1.60
30
चापोरा
बुरहानपुर बुरहानपुर बुरहानपुर
20
17.80
37
धामनगांव
बुरहानपुर बुरहानपुर बुरहानपुर
21
4.00
38
इच्छापुर
बुरहानपुर बुरहानपुर बुरहानपुर मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
7052
विकास खण्ड जिला
क्र.
तहसील
4
3
2
1
22
[ भाग 1
ग्राम
आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
ग्राम से कारखाना तक कीगन्ना परिवहन की दूरी किमी.
6
7
5
26.60
28
बडगांव गुलई
बुरहानपुर
बुरहानपुर
बुरहानपुर
23
45.40
24
दर्यापुर
बुरहानपुर
बुरहानपुर
बुरहानपुर
24
25.70
25
खडकोद
बुरहानपुर
बुरहानपुर
बुरहानपुर
25
22.20
26
टिटगांवखुर्द
बुरहानपुर
बुरहानपुर
बुरहानपुर
32
9.90
बड़झिरी
बुरहानपुर
बुरहानपुर
26 बुरहानपुर
27
40
0.80
चाकबारा
बुरहानपुर
बुरहानपुर
बुरहानपुर
28
0.50
27
डोंगरगांव
बुरहानपुर
बुरहानपुर
बुरहानपुर
29
1.20
25
देव्हारी
बुरहानपुर
बुरहानपुर
बुरहानपुर
30
35
5.20
पिपलगांव
बुरहानपुर
बुरहानपुर
बुरहानपुर
31
94.80
26
टिटगांवकला
बुरहानपुर
बुरहानपुर
बुरहानपुर
32
15.50
25
एकलारा
बुरहानपुर
बुरहानपुर
बुरहानपुर
33
1.80
19
पातोड़ा
बुरहानपुर
बुरहानपुर
बुरहानपुर
34
1.60
10
गारबडली
बुरहानपुर
बुरहानपुर
बुरहानपुर
35
2.80
26
दापोरा
बुरहानपुर
बुरहानपुर
बुरहानपुर
837.80
योग तहसील बुरहानपुर
36
नेपानगर बुरहानपुर बुरहानपुर
37
नेपानगर बुरहानपुर बुरहानपुर
38
बुरहानपुर
नेपानगर
बुरहानपुर
39
34.60
15
बसाइ
58.00
15
बोरी खुर्द
120.70
3
चुलखान
123.30
17
नसीराबाद
नेपानगर बुरहानपुर बुरहानपुर
40
बुरहानपुर
नेपानगर
बुरहानपुर
41
खकनार
नेपानगर
बुरहानपुर
खकनार
38.30
28
उमरदा
27.40
21
निम्ना
19.10
36
हनुमंतखेड़ा
नेपानगर
42 बुरहानपुर
43
खकनार
नेपानगर
बुरहानपुर
44
खकनार
नेपानगर
बुरहानपुर
45
खकनार
73.80
27
सारोला
8.00
35
अम्बाडा
5.20
28
बाड़ाजैनावाद
नेपानगर
बुरहानपुर
46
खकनार
नेपानगर
बुरहानपुर
47
खकनार
नेपानगर
बुरहानपुर
48
खकनार
नेपानगर
बुरहानपुर
49
खकनार
15.40
35
देवरी
15.10
28
हिंगना
29.50
35
नेवरी
16.80
28
सांडसखुर्दश्
नेपानगर
बुरहानपुर
50
खकनार
17.90
34
महलगुराड़ा
नेपानगर
बुरहानपुर
खकनार
नेपानगर
51 बुरहानपुर
-
24.10
36
हनुमंतखेड़ा
अ
52
2.40
35
सांडसकला
खकनार
नेपानगर
बुरहानपुर 7053
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
विकास खण्ड जिला
क्र.
तहसील
4
3
2
1
खकनार ग्राम
आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.
6
7
5
0.80
40
खापरखेड़ा
53 बुरहानपुर नेपानगर
54
खकनार
12.30
35
निम्बापुर
नेपानगर
बुरहानपुर
55
खकनार
नेपानगर
बुरहानपुर
56
खकनार
बुरहानपुर नेपानगर
57
खकनार
नेपानगर
बुरहानपुर
58
खकनार
नेपानगर
बुरहानपुर
59
खकनार
नेपानगर
बुरहानपुर
60
खकनार
नेपानगर
बुरहानपुर
61
खकनार
बुरहानपुर नेपानगर
62
खकनार
नेपानगर
बुरहानपुर
63
खकनार
15.60
39
नांदखेड़ा
32
18.90
सिरपुर
240.80
20
जैनाबाद
43
22.50
डालमहू
13.10
45
घाघरला
70.70
40
हैदरपुर
24.00
37
हिवरा
43
64.10
बडीखेड़ा
91.50
40
डाभियाखेड़ा
नेपानगर
बुरहानपुर
64
खकनार
61.30
45
पांचइमली
नेपानगर
बुरहानपुर
65
खकनार
नेपानगर
बुरहानपुर
66
खकनार
नेपानगर
बुरहानपुर
68.70
45
नावरा
36.60
52
रहमानपुरा
67
खकनार
नेपानगर
बुरहानपुर
68
खकनार
नेपानगर
बुरहानपुर
69
खकनार
नेपानगर
बुरहानपुर
70
खकनार
55.30
50
सिंधखेड़ा (नावरा)
82.00
49
दूधिया
33.00
49
दर्यापुर (नावरा)
62.70
47
गोराडिया
नेपानगर
बुरहानपुर
: 71
खकनार
नेपानगर
बुरहानपुर
72
खकनार
50.90
53
नयाखेड़ा
117.30
26
अंधारबाडी
नेपानगर
बुरहानपुर
73
खकनार
नेपानगर
बुरहानपुर
74
खकनार
41.60
25
भातखेड़ा सीवल
10.60
23
बीड़ (नेपा)
नेपानगर
बुरहानपुर
75
खकनार
66.50
27
सातपायरी
नेपानगर
बुरहानपुर
76
खकनार
नेपानगर
बुरहानपुर
77
खकनार
नेपानगर
बुरहानपुर
खकनार
नेपानगर
78 बुरहानपुर
79
खकनार
नेपानगर
बुरहानपुर
80
खकनार
नेपानगर
बुरहानपुर
15.40
17
बदनापुर
58.30
31
बाकडी
70.20
21
सीवल
40
114.70
पलासुर
34.20
43
सोनुद
(वनग्राम)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
7054
जिला
विकास खण्ड क्र.
तहसील
2
3
4 1
81
खकनार
नेपानगर
बुरहानपुर
82
खकनार
नेपानगर
बुरहानपुर
83
खकनार
नेपानगर
बुरहानपुर
[ भाग 1
ग्राम
आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.
5
6
7
16
27.80
बोरसल (चांदनी)
28
64.00
डवाली
37
87.40
नावथा
(वनग्राम)
84
नेपानगर खकनार बुरहानपुर
85
खकनार
नेपानगर
बुरहानपुर
खकनार
86 बुरहानपुर नेपानगर
87
खकनार
नेपानगर
बुरहानपुर
88
खकनार
नेपानगर
बुरहानपुर
89
खकनार
नेपानगर
बुरहानपुर
90
खकनार
नेपानगर
बुरहानपुर
91
खकनार
नेपानगर
बुरहानपुर
16
53.60
रतागढ
56
26.70
गौलखेड़ा
54.60
55
केरपानी
54
22.30
मचगांव
58
17.30
रत्नापुर
35
90.40
साईखेडा (सीवल)
0.80
54
घमनपुर
16
4.00
चांदनी
2632.10
योग तहसील नेपानगर
92
खकनार
खकनार
बुरहानपुर
93
खकनार
खकनार
बुरहानपुर
94
खकनार
खकनार
बुरहानपुर
12.20
88
शेखापुर
2.20
104
डांगुल्ला
4.00
40
घनश्यामपुरा
95 33 4.70
बुरहानपुर खकनार खकनार गुलई
96 30 74.80
बुरहानपुर खकनार खकनार सिंधखेड़ा
97 50 22.40
बुरहानपुर खकनार खकनार धाबा
98 56 10.90
बुरहानपुर खकनार खकनार जामन्या
99 53 19.10
बुरहानपुर खकनार खकनार खकनार
100 53 23.90
बुरहानपुर खकनार खकनार
खकनार खुर्द
101
खकनार
खकनार
बुरहानपुर
खकनार
102 बुरहानपुर खकनार
103
खकनार
58
27.00
पांगरी
48
23.50
बासली
41
12.00
डोईफोडिया
बुरहानपुर खकनार
खकनार
104 बुरहानपुर खकनार
105
खकनार
खकनार
5.10
45
कारखेडा
48
12.00
नांदुरा खुर्द
बुरहानपुर
106
खकनार
खकनार
बुरहानपुर
50
8.90
नांदुराकला
107
खकनार
50
11.20
नागझिरी
खकनार
बुरहानपुर
108
खकनार
46
10.10
साईखेड़ा(डाई
खकनार
बुरहानपुर 7055
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
विकास खण्ड जिला
क्र.
तहसील
4
2
3
1
खकनार
बुरहानपुर खकनार
109
खकनार ग्राम
आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
ग्राम से कारखाना तक कीगन्ना परिवहन की दूरीकिमी.
6
5
7
फोडिया)
2.50
47
सामरया
6.60
45
ताजनापुर
बुरहानपुर खकनार
110
111
खकनार
खकनार
बुरहानपुर
खकनार
16.20
58
कानापुर
27.10
59
मांजरोद कला
बुरहानपुर खकनार
112
खकनार
बुरहानपुर खकनार
113
खकनार
67
5,40
खडकी
1.40
64
मोहनगढ
बुरहानपुर खकनार
114
खकनार
बुरहानपुर खकनार
115
खकनार
बुरहानपुर खकनार
116
खकनार
बुरहानपुर खकनार
117
खकनार
बुरहानपुर खकनार
118
खकनार
बुरहानपुर खकनार
119
120
खकनार
6.00
55
निमंदड़
38.40
64
रघई
10.50
58
सावली
6.80
61
शेखपुरा
16.30
66
दसघाट
53.40
60
मांजरोद खुर्द
खकनार
बुरहानपुर
121
खकनार
10.00
60
चिडियामाल
खकनार
बुरहानपुर
खकनार
बुरहानपुर खकनार
122
123
खकनार
खकनार
बुरहानपुर
खकनार
19.80
68
खोदरी
36.80
73
मोन्द्रा
33.60
70
मेलचुका
बुरहानपुर खकनार
124
खकनार
71
35.10
पीपलपानी
बुरहानपुर खकनार
125
खकनार
68
49.60
रायतलाई
बुरहानपुर खकनार
126
खकनार
बुरहानपुर खकनार
127
खकनार
बुरहानपुर खकनार
128
खकनार
15.80
75
रामधड़
95.20
65
तुकईथड
16.60
72
झिरमिटी
बुरहानपुर खकनार
129
खकनार
बुरहानपुर खकनार
130
खकनार
बुरहानपुर खकनार
131
खकनार
6.20
73
पांढरी
22.30
82
बालापाट
56.30
79
पीपरी बोरबन
बुरहानपुर खकनार
132
खकनार
बुरहानपुर खकनार
133
खकनार
बुरहानपुर खकनार
134
खकनार
1.10
73
धावटी
35.40
79
देइतलाई
75
96.80
धार (बेलथड)
बुरहानपुर खकनार
135
27.30
75
सागमली
खकनार
बुरहानपुर खकनार
136
खकनार
बुरहानपुर खकनार
137
खकनार
बुरहानपुर खकनार
138
खकनार
बुरहानपुर खकनार
139
82
17.70
सातोड
0.70
82
चौखंदा
13.20
86
दाहिन्दा मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
7056
विकास खण्ड जिला
क्र.
तहसील
3
4 1
2
खकनार
बुरहानपुर खकनार
140
खकनार
बुरहानपुर खकनार
141
142
खकनार
खकनार
बुरहानपुर
143
खकनार
खकनार
बुरहानपुर
खकनार
खकनार
144 बुरहानपुर
145
खकनार
[ भाग 1
ग्राम
आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरीकिमी.
7
5
6
20.60
94
दैयत
8.00
96
गोद्री
33.70
91
परेठा
15.00
89
साजनी
7.60
94
ढाकना
95
3,20
झोलापुरा
खकनार
बुरहानपुर
खकनार
बुरहानपुर खकनार
146
147
खकनार बुरहानपुर बुरहानपुर
1.20
90
खैरमाल
59.00
65
बिजोरी
1212.40
योग तहसील खकनार
पंधाना
पंधाना
148 खण्डवा
पंधाना
पंधाना
17.60
43
आरुद
1.30
45
अंजनगांव
149 खण्डवा
150
पंधाना
पंधाना
खण्डवा
151
पंधाना पंधाना खण्डवा
पंधाना
पंधाना
152 खण्डवा
4.20
45
धनौरा
2.00
43
हीरापुर
3.50
32
बोरगांवबुजूर्ग
153
पंधाना
पंधाना
खण्डवा
पंधाना पंधाना
154 खण्डवा
पंधाना
पंधाना
155 खण्डवा
पंधाना खण्डवा पंधाना
156
पंधाना
पंधाना
खण्डवा
62.70
40
हेमगीर
4.00
35
खिराला
0.40
35
पिपरहट्टी
9.10
78
सिंगोट
0.50
85
अम्बापाट
157
पंधाना
पंधाना
खण्डवा
158
पंधाना खण्डवा पंधाना
159
पंधाना खण्डवा पंधाना
1.60
110
गोंदवाडी
2.60
85
खिडगाव
6.60
60
जामलीकला
160
पंधाना
पंधाना
161 खण्डवा
पंधाना
पंधाना
1.10
राजोरा
2.00
डोंगरगांव
162 खण्डवा
छैगांवमाखन
पंधाना
खण्डवा
163
छैगांवमाखन खण्डवा पंधाना
0.60
70
बरूड
2.30
75
निहालवाड़ी
164
122.10
योग तहसील पंधाना
70 5.30
165 खण्डवा खण्डवा खण्डवा जसवाड़ी
76 5.50
166 खण्डवा खण्डवा खण्डवा ललवाडा
70 1.00
167 खण्डवा खण्डवा खण्डवा नागचुन
100 1.60
168 खण्डवा खण्डवा खण्डवा कोलगाव
13.40
योग तहसील खण्डवा
7057
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
विकास खण्ड
क्र.
ग्राम
जिला तहसील
आरक्षित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
ग्राम से कारखाना तक कीगन्ना परिवहन की दूरी किमी.
7 3
4
5
6
2
1
1.00
140
169 खण्डवा छनेरा
छनेरा
चिंच
2.80
100
170 खण्डवा छनेरा खालवा
झारीखेड़ा
67.40
94
खालवा
171 खण्डवा छनेरा
रायपुर
97
45.10
खण्डवा छनेरा
172
खालवा
सेधवाल
1.40
100
खण्डवा छनेरा
खालवा
173
सोनपुरा
84
9,10 खण्डवा
174
छनेरा
खालवा
रामाखेड़ा
126.80
योग तहसील छनेरा
115 28.60
-175 खण्डवा पुनासा पुनासा अहृखास
100 1.20
176 खण्डवा पुनासा पुनासा
दिनायनतपुरा
6.40
90
177 खण्डवा
खेड़ी बुजुर्ग
पुनासा पुनासा
3.00
93
खण्डवा
178
पुनासा पुनासा
मुन्दी
3.80
130
खण्डवा
179
कालियाखेड़ी
पुनासा पुनासा
9.80
125
खण्डवा
* 180
कामनखेड़ा
पुनासा पुनासा
2.60
110
181
खण्डवा
पुनासा
गुंजाली
पुनासा
55.40
योग तहसील पुनासा
5000.00
महायोग : -
यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा ।
7058
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
[भाग 1
क्र./गन्ना/एस-3/क्षे.आर./माँ रेवा/2022-231170 , मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन) अधिनियम , 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, प्रीति मैथिल नायक, गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2022-23 हेतु मॉ रेवा शुगर प्रा० लि०, ग्राम-नर्मदानगर, तहसील-कुक्षी, जिला- धार ( म.प्र. ) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करती हूँ: -
ग्राम
तहसील
जिला
क्र.
विकास खण्ड
आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टर में
ग्राम से कारखाना तक गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.
1
6
7
5
4
2
3
1
4.00
43.59
चिखल्दा
धार
1
कुक्षी
कुक्षी
24.73
5.00
गेहलगाँव
धार
2:
कुक्षी
कुक्षी
86.78
6.00
मलवाडा
3 धार
कुक्षी
कुक्षी
8.00
51.53
खापडखेडा
4 धार
कुक्षी
कुक्षी
23.33
9.00
बाजड़ीखेड़ा
धार
5
कुक्षी
कुक्षी
2.00
152.02
6 धार
कुक्षी
कुक्षी
नर्मदानगर
खेड़ा-
सिसगॉव )
22.15
15.00
7 धार
कुक्षी निसरपुर
कुक्षी
2.00
34.00
8 धार
कुआ-धर्मराय
कुक्षी कुक्षी
9. धार कुक्षी कुक्षी भवरिया 23.00 57.98
10 धार कुक्षी कुक्षी पिपल्या 11.00 7.64
11 धार कुक्षी कुक्षी पुरा 6.00 4.50
12 धार कुक्षी कुक्षी बोधवाड़ा 7.00 26.72
13 धार कुक्षी कुक्षी लिंगवा 6.00 2.00
14 धार कुक्षी कुक्षी करोदीयाँ 13.00 3.06
15 धार कुक्षी कुक्षी नवादपुरा 24.00 0.57
16 धार 41.00 22.83
बड़दा -आली
कुक्षी कुक्षी
17 धार कुक्षी कुक्षी कटनेरा 18.00 1.62
18 धार कुक्षी कुक्षी कापशी 38.00 0.63
19 धार कुक्षी आली 40.00 6.03
कुक्षी
20 धार कुक्षी कुक्षी सिलकुआँ 34.00 4.79
21 धार कुक्षी खंडवा 35.00 12.39
कुक्षी
22 धार कुक्षी दाहोद 45.00 6.69
कुक्षी
कुक्षी कुक्षी निमबोल 18.00 1.07
23 धार
7059
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
जिला तहसील
ग्राम क्र.
विकास खण्ड
2
4
3
5 1
24 धार
दोलिया
कुक्षी कुक्षी
25 धार
नेहतड़ा
कुक्षी कुक्षी
कुक्षी
योग तहसील
26 धार
रतवा
मनावर
उमरबनए
मनावर
27 धार
आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टर में
ग्राम से कारखाना तक गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.
6
7
40.00
2.18
40.00
8.14
574.97
38
37.39
172.40
42
बड़ा- बडदा
उमरबनए
i उमरबनए मलनगाँव 58.43
28 धार मनावर 51
29 धार मनावर उमरबनए बाकानेर 39 13.76
30 धार मनावर 47 8.67
उमरबनए पटवार
31 धार मनावर उमरबनए जलखेडा 38 0.54
32 धार मनावर उमरबनए कुवाली 43 4.65
33 धार मनावर उमरबनए मिर्जापुर 46 5.78
301.62
योग तहसील उमरबन
34 धार गंधवानी गंधवानी पानवा 36 0.51
35 धार गंधवानी गंधवानी गंधवानी 32 13.17
13.68
योग तहसील गंधवानी
36 धार मनावर मनावर देवगढ 9 24.26
37 धार मनावर मनावर कवटी 17 7.39
मनावर मनावर 12 0.80
साततलाई
38 धार
39 धार मनावर मनावर सरिकपुरा 48 35.15
40 धार मनावर मनावर उरदना 35 24.11
41 धार मनावर मनावर सिंधाना 15 11.99
42 धार मनावर मनावर गणपुर 5 9.20
43 धार मनावर मनावर सिरसाला 28 29.38
मनावर 18 16.77
डोगरगॉव
44 धार
मनावर
मनावर
मनावर
24
22.76
बड़गाँवखेडी
45 धार
मनावर मांडवी
मनावर
46 धार
47 धार
मनावर
मनावर
7
4.88
1.90
8
कोसवाड़ा
48: धार मनावर मनावर बालीपुर 33 6.79 49 धार मनावर मनावर अजंदा 46 30.09 50 धार मनावर मनावर सिरसी 8 1.28 51: धार 41 14.67
पिपरीमान
मनावर
मनावर
52 धार
मनावर
मनावर
21.25
11
गोपालपुरा
53 धार मनावर मनावर लुन्हैरा 36 0.70
54: धार मनावर मनावर कलवानी 34 1.93
मनावर 20 8.32
अजंदीकोट
55 धार
मनावर
मनावर
मनावर
56: धार
5.31
26
जाजमखेड़ी
57 धार मनावर मनावर मनावर 32 5.19 58 धार मनावर मनावर टोकी 37 2.83 59 धार मनावर मनावर साला 20 8.89
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
7060
तहसील
ग्राम क्र. जिला
विकास खण्ड
2
3
5
4
1
मनावर
मनावर
60 धार
[ भाग 1
ग्राम से कारखाना तक गन्ना परिवहन की दूरी कि.मी.
आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टर में
6
7
23
2.52
कुराड़ा-खाल
61 धार मनावर मनावर पिपलाज 16 8.95 62 धार मनावर मनावर बागलिया 28 23.86 63 धार मनावर मनावर देवला 35 17.24 64 धार मनावर मनावर जाटपूर 34 1.60 65 धार मनावर मनावर 34 4.41
अजंदीमान
66 धार मनावर मनावर पेरखड़ 26 111112
67 धार मनावर मनावर करौली 18 8.86
68 धार मनावर मनावर अछोदा 23 179.19
69धार मनावर मनावर एकलबारा 19 122.47
70 धार मनावर मनावर सेमल्दा 24 88.40
योग तहसील मनावर 864.46
71 बड़वानी अंजड़ ठीकरी अजड़ 26 22.11
72 बड़वानी अंजड ठीकरी दतवाड़ा 33 66.93
73 बड़वानी अंजड़ ठीकरी आवली 33 33.05
74 बड़वानी अंजड ठीकरी 31 49.00
छोटा. बड़दा
75 बड़वानी अंजड़ ठीकरी गोलाटा 34 39.60
योग तहसील ठीकरी 210.69
76 बड़वानी बड़वानी बड़वानी बड़वानी 12.00 8.80
77 बड़वानी बड़वानी बड़वानी तलून 20.00 9.70
78 बड़वानी बड़वानी बड़वानी बोरलाय 25.00 16.86
79 बड़वानी बड़वानी बड़वानी धनोरा 26.00 1.01
80: बड़वानी बड़वानी बड़वानी पिपरी 25.00 2.46
81 बड़वानी बड़वानी 15.00 8.91
कालीबेड़ी
बड़वानी
बड़वानी बडवानी
82
बड़वानी 25.00
3.39
तलाड़ा (बुजूर्ग)
83 बड़वानी बड़वानी बड़वानी पिपलाज 19.00 7.06 84: बड़वानी बड़वानी बड़वानी कुंडिया 16.00 15.92 85 बड़वानी बड़वानी 9.00 50.20
छोटी-कसरावद
बड़वानी
86 बड़वानी बडवानी बड़वानी पिपलुद 26.00 38.97
87 बड़वानी बड़वानी बड़वानी उटावद 27.00 3.26
88: बड़वानी बडवानी बड़वानी सेंगावा 34.00 40.15
89: बड़वानी बड़वानी बड़वानी करी 24.00 1.24
बड़वानी बड़वानी 14.00 5.18
कल्यानपुरा
90 बड़वानी
91 बड़वानी बड़वानी बड़वानी बगुद 25.00 27.89
92: बड़वानी बड़वानी बड़वानी एकलरा 14.00 10.21
93 बड़वानी बड़वानी बड़वानी सजवानी 18.00 3.61
94 बड़वानी बड़वानी बड़वानी भिंलखेड़ा 15.00 3.40
95: बडवानी बडवानी बड़वानी पाल्या 22.00 2.87
96 बड़वानी बड़वानी बड़वानी लोनसरा 27.00 41.43
योग तहसील बड़वानी 302.52
97 बड़वानी राजपुर राजपुर साली 30 2.16
98 बड़वानी राजपुर राजपुर पलसूद 49 3.04
योग तहसील राजपुर 5.20
महायोग: - 2273.14
यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं
किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा।
7061
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
क्र./ गन्ना/एस-3/क्षे.आर./एन.पं./2022-23/ 1172, मध्यप्रदेश गन्ना (प्रदाय एवं क्रय नियमन ) अधिनियम , 1958 की धारा 15 एवं 16 में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये मैं, प्रीति मैथिल नायक , गन्ना आयुक्त मध्यप्रदेश, गन्ना पैराई मौसम वर्ष 2022-23 हेतु हेतु मे. एन . पंजाब शुगर मिल प्रा.लि. , ग्राम- हिरनाखेड़ी , तहसील - चांद , वि.ख. चौरई , जिला- छिंदवाड़ा ( म.प्र. ) के लिये कारखाना स्थल पर क्रय हेतु निम्नानुसार जिला/ तहसील/ ग्रामों के सम्मुख उल्लेखित गन्ना क्षेत्रों को रक्षित घोषित करती हूँ : -
क्र. जिला
विकासखण्ड
तहसील
1
2
3
4
चौरई 1
चाँद
छिंदवाडा
ग्राम
आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.
7
6
5
46.85
3
चाँद
4
22.05
भांडपिपरिया
2 छिंदवाडा चाँद चौरई
5 38.53
3 छिंदवाडा चाँद चौरई विकला
6 47.16
4 छिंदवाडा चाँद चौरई रानीखैरी
7 102.16
कौआखेडा
5 छिंदवाडा चाँद चौरई
6 चौरई बेलगाँव 8 49.38
छिंदवाडा चाँद
चाँद मोघर 9 48.08
7 छिंदवाडा चौरई
छिंदवाडा चाँद 9 12.25
8 चौरई गुमगाँव
9 छिंदवाडा चाँद 10 30.24
खापाबिहारी
चौरई
चौरई 10
चाँद
छिंदवाडा
11 छिंदवाडा चाँद
चौरई
12
चाँद
छिंदवाडा
चौरई
13 छिंदवाडा चाँद
चौरई
14 छिंदवाडा चाँद
चौरई
चौरई 15 छिंदवाडा चाँद
16
चाँद
छिंदवाडा
62.92
11
दिलावर मोहगांव
3.26
12
पखडिया
17
30.42
सटोटी
27.55
19
हिवरा
जयसिंह
12
13.24
बतरी
5
1.64
चाँदढाना
17.01
12
घोघरी हरहर
चौरई
17 छिंदवाडा चाँद चौरई
18 छिंदवाडा चाँद चौरई
छिंदवाडा चाँद
19
चौरई
20
77.02
सिंगोडी
22
64.98
सिरस
4.11
25
कुकरई मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
7062
[ भाग 1
ग्राम
क्र. जिला तहसील विकासखण्ड
आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.
6
7
1
3
4
2
5
18
31.15
चाँद
20 छिंदवाडा
चौरई
धमनिया सिरस
15
78.51
21 छिंदवाडा चाँद
बम्हनी लाला
चौरई
बर्रा 12 75.67
22 छिंदवाड़ा चाँद चौरई
11 0.60
23 छिंदवाडा चाँद चौरई बर्रा
मनियाटोला
पांजरा 8 120.52
24 छिंदवाडा चाँद चौरई
25 छिंदवाडा चाँद चौरई 13 169.40
नोनी खुर्द
26 छिंदवाडा चाँद नांदना 9 52.59
चौरई
चाँद परसोली 10 33.63
27 छिंदवाडा चौरई
पटिया 13 6.35
28 छिंदवाडा चाँद चौरई
29 चाँद 14 20.35
डोंगरी टोला
छिंदवाडा
चौरई
17
89.28
30
चाँद
छिंदवाडा
सिंगोडी टोला
चौरई
17
27.76
31
चाँद चौरई
छिंदवाडा
जामुन टोला
32 छिंदवाडा चाँद चौरई बाडीबाडा 5 120.72
34 3.24
33 छिंदवाडा चाँद चौरई कुम्पानी
34 छिंदवाडा चाँद 21 14.09
चौरई ढुटमर
10 18.59
राजलबाडी
35 छिंदवाडा चाँद चौरई
36 छिंदवाडा चाँद 13 16.60
चौरई झिरिया
13 30.21
37 छिंदवाडा चाँद चौरई केरिया
38 छिंदवाडा चाँद 13 13.55
चौरई
खुटपिपरिया
4
130.17
39 छिंदवाडा चाँद
हरनाखेडी
चौरई
2
21.49
40 छिंदवाडा चाँद चौरई चिखली खुर्द
5
62.09
टिघरा
41 छिंदवाडा चाँद चौरई
18
25.72
42
चाँद
सालईछिन्दी
छिंदवाडा
चौरई
6
18.02
चाँद
43 छिंदवाडा
चौरई
गोहरगाँव
14
2.06
परसगाँव
44 छिंदवाडा चाँद चौरई
8
49.75
45 छिंदवाडा चाँद चौरई
मुडिया खेडा
11
16.31
46 छिंदवाडा चाँद
चौरई
बम्हनीतुरा
13
17.40
कोडरखापा
47 छिंदवाडा चाँद
चौरई
1.30
15
नीलकण्ठी
चौरई
48 छिंदवाडा चाँद
कला
12
55.32
49 छिंदवाडा चाँद
चौरई
नोलाझिर 7063
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
क्र. जिला तहसील विकासखण्ड
3
2
4 1
चाँद
50 छिंदवाडा
चौरई
चौरई 51 छिंदवाडा चाँद
52
चाँद
छिंदवाडा
चौरई
53 छिंदवाडा चाँद
चौरई
54 छिंदवाडा चाँद चौरई
चौरई 55 छिंदवाडा चाँद
चौरई 56
चाँद
छिंदवाडा
चौरई छिंदवाडा चाँद
57
58
चाँद
छिंदवाडा
चौरई
चाँद
59 छिंदवाडा
चौरई
60
चाँद
चौरई छिंदवाडा
61
चौरई छिंदवाडा चाँद
62 छिंदवाडा चाँद
चौरई
63 छिंदवाडा चाँद चौरई
64 छिंदवाडा चाँद
चौरई
चौरई
चाँद
65 छिंदवाडा
चौरई 86
चाँद
छिंदवाडा
चौरई 67
चाँद
छिंदवाडा
चौरई 88 छिंदवाडा चाँद
69
चाँद
चौरई छिंदवाडा
!
ग्राम
ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.
6
आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में 7
5
16.40
6
ढीमरमेटा
35.70
14
माताखैरी
15
117.84
पंचगाँव
20
6.94
आमगाँव
16
16.29
खाती पिपरिया
15
4.18
टाप
16
17.66
पोनिया
14
18.72
खैरघाट
21
13.85
बासखेडा
21.76
18
मेघदोन
20
8.29
पतलोन
100.37
18
रमपुरी
14
40.23
तीतरी
12
157.53
चंदनगाँव
13
80.61
बादगाँव
41.23
12
लालगाँव
3.09
21
जमुनिया
19
12.97
दावाझिर
13
0.65
रामटोला
2.77
22
उभेगांव
2738.36
योग तहसील चाँद
चौरई
13
7.96
मोहगांव कला
70
चौरई
छिंदवाडा
चौरई 71
चौरई
छिंदवाडा
चौरई 72
चौरई
छिंदवाडा
चौरई 73
चौरई
छिंदवाडा
19
24.14
पालादौन
21.29
19
तेन्दनी
23.96
12
बांकानागनपुर
चौरई 74 छिंदवाडा चौरई
चौरई 75 छिंदवाडा चौरई
!
11.04
27
पाल्हरी
28
10.35
चोरगाँव
98.74
योग तहसील चौरई
76 छिंदवाडा छिंदवाडा छिंदवाडा
2.32
12
खुटिया
26.64
15
पिंडरई कला
77 छिंदवाडा छिंदवाडा छिंदवाडा
78 छिंदवाडा छिंदवाडा छिंदवाडा
छिंदवाडा छिंदवाडा 79 छिंदवाडा
6
93.79
शहपुरा
134.76
6
खमरा मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 30 दिसम्बर 2022
7064
विकासखण्ड क्र. जिला तहसील
4
2
1
3
80 छिंदवाडा छिंदवाडा छिंदवाडा
[ भाग 1
ग्राम
आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.
6
7
5
2.34
8
धमनिया खमरा
56.42
12
सोनापिपरी
छिंदवाडा छिंदवाडा छिंदवाडा 81
छिंदवाडा छिंदवाडा 82 छिंदवाडा
83 छिंदवाडा छिंदवाडा छिंदवाडा
छिंदवाडा छिंदवाडा 84 छिंदवाडा
छिंदवाडा छिंदवाडा छिंदवाडा 85
46.62
9
सलैया
13
21.16
सुसरई
7.67
13
खेड़ा
4.82
14
पुलपुलडोह
86
छिंदवाडा छिंदवाडा छिंदवाडा
19.33
8
थावरी
(भाजीपानी)
12 138.44
87 छिंदवाडा छिंदवाडा छिंदवाडा कुहिया
13 99.84
88 छिंदवाडा छिंदवाडा छिंदवाडा सुनारी
मोहगाँव
19 2.74
89 छिंदवाडा छिंदवाडा छिंदवाडा भाजीपानी
20 23.38
90 छिंदवाडा छिंदवाडा छिंदवाडा खापाकला
भाजीपानी
11 19.03
91 छिंदवाडा छिंदवाडा छिंदवाडा धगडिया
24 2.60
92 छिंदवाडा छिंदवाडा छिंदवाडा राजना
26 1.46
93 छिंदवाडा छिंदवाडा छिंदवाडा अकलमा
4 12.30
94 छिंदवाडा छिंदवाडा छिंदवाडा बड्डाढाना
16 2.36
95 छिंदवाडा छिंदवाडा छिंदवाडा बरेलिपार
16 0.70
96 छिंदवाडा छिंदवाडा छिंदवाडा बारी
28 1.98
97 छिंदवाडा छिंदवाडा छिंदवाडा जटामा
14 1.96
98 छिंदवाडा छिंदवाडा छिंदवाडा खमरा बडा
26 0.36
99 छिंदवाडा छिंदवाडा छिंदवाडा
पिण्डरई खुर्द
723.02
योग तहसील छिंदवाड़ा
बिछुआ 100 छिंदवाडा बिछुआ
15
18.17
किशनपुर
18
1.06
पिपरिया कला
बिछुआ 101
बिछुआ
छिंदवाडा
बिछुआ 102 छिंदवाडा बिछुआ
बिछुआ 103 छिंदवाडा बिछुआ
104
बिछुआ बिछुआ छिंदवाडा
बिछुआ 105 छिंदवाडा बिछुआ
बिछुआ 106 छिंदवाडा बिछुआ
बिछुआ 107 छिंदवाडा बिछुआ
22
3.64
मालीखैरी
16.87
29
बंधान
5.47
20
शेरपापड़ा
24
1.16
मोया
1.93
15
जमनिया
2.22
26
डोकली 7065
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
भाग 1 ]
ग्राम
जिला
विकासखण्ड
तहसील
क्र.
आरक्षित क्षेत्रफल हेक्टेयर में
ग्राम से कारखाना तक की गन्ना परिवहन की दूरी किमी.
7
6
5
4
3
2
1
0.85
24
मोया मोहगांव
छिंदवाडा बिछुआ बिछुआ
108
5.47
21
थोटा
बिछुआ
109 छिंदवाडा बिछुआ
5.36
31
गुमतरा
बिछुआ
110 छिंदवाडा बिछुआ
0.59
29
पाथरी
बिछुआ
111 छिंदवाडा बिछुआ
6.12
27
सागर
बिछुआ
112 छिंदवाडा बिछुआ
22.04
26
केकड़ा
मोहखेड़
छिंदवाडा मोहखेड़
113
15.64
28
नवलगाँव
मोहखेड़
छिंदवाडा मोहखेड़
114
0.48
30
मोहखेड़
छिंदवाडा मोहखेड़
बीसापुर
115
10.47
27
बामला
मोहखेड़
छिंदवाडा मोहखेड़
16
117.55
योग तहसील मोहखेड़ा
3677.67
महायोग: -
यह अधिसूचना जब तक इस हेतु समय परिवर्तन अथवा अपरिवर्तन आदेश से प्रसारित नहीं किये जाते तब तक पैराई कार्य में प्रभावशील रहेगा ।
प्रीति मैथिल नायक, गन्ना आयुक्त.