शा
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, गुरुवार, दिनांक 5 जनवरी 2023- पौष 15 , शक 1944
क्रमांक 4]
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 5 जनवरी 2023 क्र. एफ 16-02-2022-एक-4
1 1. संक्षिप्त नाम एवं प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भवन एवं मध्याचल अधिवास नियम, 2022 है ।
(2) ये नियम मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तारीख से प्रवृत्त होंगे ।
2. परिभाषाएं. इन नियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो-
(क) "भवन" से अभिप्रेत है , नई दिल्ली स्थित मध्यप्रदेश भवन तथा मध्यांचल भवन;
(ख) "आवासीय आयुक्त' से अभिप्रेत है , नई दिल्ली में पदस्थ आवासीय आयुक्त, जो मध्यप्रदेश भवन एवं मध्यांचल भवन, नई दिल्ली के प्रभारी होंगे ;
(ग) कर्तव्य पर प्रवास से अभिप्रेत है,-
(1) मध्यप्रदेश शासन के शासकीय कार्य से या प्रशिक्षण पर प्रवास; अथवा (2) मध्यप्रदेश विधानसभा या उसकी किसी समिति के कार्य से प्रवास; अथवा (3) मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के कार्य से प्रवास;
(घ) (
1) "कक्ष" से अभिप्रेत है, इन भवनों का कोई कक्ष;
(2) चिन्हांकित (ईयर मार्क) कक्ष से अभिप्रेत है , भवन का कोई कक्ष जो किसी पद विशेष हेतु व्यवस्थापित हो;
7 8
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 जनवरी 2023
(ड) " राज्य शासन" से अभिप्रेत है , मध्यप्रदेश शासन;
(च) "स्वतः के उपयोग " से अभिप्रेत है , केवल स्वयं के परिवार के सदस्यों के मांगलिक / अनुष्ठानिक कार्यक्रम हेतु उपयोग;
(छ) "परिवार" से अभिप्रेत है , यथास्थिति शासकीय सेवक की पत्नी या पति एवं वैध संतान तथा ऐसे सौतेले बच्चे जो शासकीय सेवक के साथ रह रहे हों तथा उस पर पूर्ण रूप से आश्रित हों ।
3. भवनों में अधिवास की सामान्य व्यवस्था. भवनों में अधिवास की सामान्य व्यवस्था परिशिष्ट-1 में दर्शाए व्यक्तियों एवं राज्य शासन के राजपत्रित सेवकों के उपयोग के लिए है, जबकि वे नई दिल्ली में कर्तव्य से प्रवास पर आए हों । भवनों का उपयोग कक्ष उपलब्धता के आधार पर इन नियमों के उपबंधों के अनुसार मध्यप्रदेश के अन्य शासकीय सेवकों एवं व्यक्तियों द्वारा भी किया जा सकेगा ।
4. कर्तव्य पर प्रवास पर आए व्यक्तियों का अधिवास. -
(1 ) नई दिल्ली में कर्तव्य पर प्रवास पर आए व्यक्तियों को भवनों में राज्य शासन द्वारा समय- समय पर, जारी वरीयता क्रम के अनुसार " प्रथम आएं प्रथम पाएं" सिद्धांत के आधार पर अधिवास का अधिकार होगा ।
(2) नई दिल्ली में कर्तव्य पर आए परिशिष्ट - एक में दर्शाए गए व्यक्तियों के अतिरिक्त मध्यप्रदेश के अन्य शासकीय सेवकों को कक्ष उपलब्धता के आधार पर कक्षों में निःशुल्क ठहरने की पात्रता होगी ।
(3) एक व्यक्ति (अपने परिवार के सदस्यों सहित, यदि वह साथ हों) को केवल एक कक्ष आबंटित किया जाएगा। अतिरिक्त कक्ष परिशिष्ट-3 (क) पर दर्शाई गयी दरों पर उपलब्धता के आधार पर आबंटित किया जा सकेगा ।
(4) भवनों में परिवार सहित न आने पर कक्षों की उपलब्धता कम होने की स्थिति में कक्ष साझा भी करना होगा ।
(5) भवन में ठहरे किसी अधिवासी के जाने के बाद केवल उसके परिवार के ऐसे सदस्यों को , जो पहले से साथ में कक्ष में अधिवास कर रहें हों (अन्य किसी को नहीं) कक्ष में 24 घन्टे से अनधिक ठहरने की अनुमति रहेगी । इस अवधि के बाद उनसे परिशिष्ट-3 ( क) में दर्शाई दरों से किराया लिया जाएगा एवं कक्ष खाली कराने की कार्यवाही नियमानुसार की जाएगी ।
(6) शासकीय सेवकों को भवन में एक समय में अधिकतम 7 दिन तक ठहरने की पात्रता होगी , इससे अधिक अवधि के अधिवास के लिए मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग से अनुमति लेनी होगी ।
(7) अतिविशिष्ट व्यक्तियों के आगमन की संभावना पर आवासीय आयुक्त को आवश्यकतानुसार कक्षों को आरक्षित रखने का अधिकार होगा ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2023
8(1)
(8) केन्द्र शासन / मध्यप्रदेश शासन के निर्देश पर मध्यप्रदेश के निवासियों को देश / विदेश में आपदा के समय , दिल्ली से मध्यप्रदेश जाने के लिए , पारागमन आवास ( Transit Accommodation ) की निःशुल्क पात्रता होगी ।
5. विशेष श्रेणी के अतिथियों का अधिवास.- नियम 4 में उल्लिखित अतिथियों की मांग पूर्ति के उपरान्त परिशिष्ट-2 में उल्लिखित अतिथियों को भवन में कक्ष उपलब्धि के अधीन, उक्त परिशिष्ट में दर्शाई गई शर्तों, निबंधनों तथा शुल्क की दरों के अनुसार अधिवास की पात्रता होगी ।
6. पारस्परिक व्यवस्था के अंतर्गत अन्य राज्यों के अधिकारियों का अधिवास .- पारस्परिक व्यवस्था के आधार पर अन्य राज्यों के अधिकारियों को कक्ष की उपलब्धता होने पर भवन में ठहरने की अनुमति होगी । शुल्क की दरें परिशिष्ट-3 (क) के अनुसार देय होंगी ।
7. स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति पर आए शासकीय अधिकारियों का अधिवास.- (1) राज्य शासन के ऐसे अधिकारीगण जो केन्द्र शासन अथवा दिल्ली सरकार में स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति पर आते है उन्हें आवास व्यवस्था होने तक भवन में अधिवास की पात्रता होगी । उनसे शासकीय आवास का आधिपत्य लेने की तारीख तक वही किराया लिया जाएगा, जो उन्हें केन्द्र शासन / दिल्ली सरकार से देय हो । किसी भी स्थिति में भवन के बाहर अन्यत्र कक्ष किराए पर लेकर उपलब्ध नहीं कराया जाएगा ।
(2) केन्द्र शासन अथवा दिल्ली सरकार द्वारा आवास व्यवस्था उपलब्ध कराए जाने पर, आवास गृह का आधिपत्य प्राप्त होने के उपरांत एक माह तक आधिपत्य के पूर्व केन्द्र शासन / दिल्ली सरकार से प्राप्त गृह किराए के समतुल्य किराए की राशि देय होगी ।
(3) आवास का आधिपत्य लेने पर एक माह की अवधि पूर्ण हो जाने पर परिशिष्ट-3 (क) में दर्शाई गई दरों का दो गुना किराया देय होगा ।
8. अन्य व्यक्तियों को अधिवास.-
(1 ) उपरोक्त नियम 4 से 7 में सम्मिलित व्यक्तियों के अलावा अन्य व्यक्तियों को भवन में स्थान उपलब्धता के आधार पर, आवासीय आयुक्त के आदेश पर अधिकतम सात दिवस की अवधि के लिए कक्ष दिया जा सकेगा । इन व्यक्तियों से परिशिष्ट-3 (क) में दर्शाई गई दरों पर शुल्क अग्रिम लिया जाएगा । इससे अधिक अवधि के अधिवास के लिए आवासीय आयुक्त की अनुमति उपरांत कक्ष किराए की दोगुनी दर से शुल्क वसूलनीय होगा ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2023
8 (2)
(2) विदेशी अतिथियों का अधिवास.- मध्यप्रदेश भवन / मध्यांचल भवन में केन्द्र / राज्य शासन के विभागों , उनसे संबंधित संस्थानों तथा गणमान्य व्यक्तियों , उच्च अधिकारियों द्वारा अनुरोध करने पर कक्ष उपलब्धता के आधार पर आवासीय आयुक्त, मध्यप्रदेश भवन , नई दिल्ली की पूर्व अनुमति से, गृह मंत्रालय, भारत सरकार के आप्रवासन ब्यूरो ( Bureau of Immigration ) द्वारा निर्धारित आंनलाइन " सी फार्म " के माध्यम से नियमानुसार सूचना प्रदाय करने की शर्त पर विदेशी अतिथियों को अधिवास की पात्रता होगी ।
9. चिन्हांकित (ईयर मार्क) कक्षों में अधिवास का अधिकार. ईयर मार्क कक्ष केवल संबंधित अतिथियों के उपयोग के लिए निःशुल्क उपलब्ध रहेंगे ।
10. अनाधिकृत अधिवासियों का निष्कासन , निषेध तथा अन्य शक्तियां.- यदि कोई अधिवासी अनाधिकृत रूप से भवन में ठहरा हुआ है, ऐसी स्थिति में उससे कक्ष खाली कराया जाएगा एवं उसकी अधिवास की सम्पूर्ण अवधि के लिए परिशिष्ट-3 में दर्शाई गई दरों से दो गुनी दर पर शुल्क लिया जाएगा । किसी अधिवासी के अनुचित एवं अमर्यादित व्यवहार के कारण उसका आबंटन तुरंत निरस्त कर कक्ष रिक्त करवाने एवं उसका अधिवास भविष्य में निषेध करने का पूर्ण अधिकार एवं विशेष परिस्थितियों में आरक्षण से संबंधित अन्य निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार आवासीय आयुक्त के अधीन रहेगा ।
11. अधिवास के लिए अन्य व्यवस्थाएं.-
(1) सामान्यतः भवनों के रहवास के संदर्भ में चेक आउट समय 24 में घंटे होगा, परन्तु मध्यांचल हेतु परिशिष्ट -4 में दर्शाए थोक आरक्षण हेतु चेक आउट समय दोपहर 12:00 बजे होगा ।
(2) सभी प्रकार की टूट - फूट के लिए अथवा वस्तु गुम हो जाने पर वस्तु की कीमत तथा उस पर 10 प्रतिशत पर्यवेक्षण शुल्क का भुगतान संबंधित अधिवासी से लिया जाएगा । सभी वस्तुओं की कीमतों की सूची भवन में उपलब्ध होगी ।
(3) अधिवासियों द्वारा भवन का कोई फर्नीचर या अन्य कोई वस्तु निर्धारित कक्ष से बाहर नहीं हटाया जाएगा ।
(4) भवन के लिए अग्रिम आरक्षण , अन्य भवनों / होटलों आदि में आवश्यकतानुसार अनुबंध /आरक्षण , स्वागत कक्ष में आरक्षण पंजी संधारित करने तथा भोजन आदि व्यवस्थओं से संबंधित कार्यपालिक निर्देश आवश्यकतानुसार समय - समय पर , आवासीय आयुक्त द्वारा जारी किए जाएंगे ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2023
8(3)
परिशिष्ट-1
(नियम 4 देखिए)
ऐसे व्यक्तियों की सूची, जो कर्तव्य प्रवास पर भवन में अधिवास करने के हकदार हैं: -
1. राज्यपाल
2. मुख्यमंत्री
3. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश
उप मुख्यमंत्री
विधानसभा अध्यक्ष
4. मंत्री
मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रतिपक्ष के नेता
5. राज्य मंत्री
मध्यप्रदेश विधानसभा के उपाध्यक्ष
6. मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीश
लोकायुक्त
7. उप मंत्री
संसदीय सचिव
महाधिवक्ता
8. मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण के अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष, राज्य योजना आयोग के उपाध्यक्ष
9. मंत्री के समकक्ष
10. राज्यमंत्री के समकक्ष
11. विधायक
12. मुख्य सचिव अपर मुख्य सचिव अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राजस्व मण्डल , अध्यक्ष, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग , राज्य निर्वाचन आयुक्त, मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2023
8(4)
अध्यक्ष , विद्युत नियामक आयोग , मुख्य सचिव के समकक्ष स्तर के अधिकारी, महानिदेशक , आर.सी.व्ही.पी. नरोन्हा प्रशासन अकादमी, अध्यक्ष , मध्यप्रदेश व्यावसायिक परीक्षा मण्डल, अध्यक्ष, मध्यप्रदेश माध्यमिक शिक्षा मण्डल , महानिदेशक , सुशासन एवं नीति विश्लेषण स्कूल , उप लोकायुक्त, मध्यप्रदेश के सूचना आयुक्त, अतिरिक्त महाधिवक्ता, मध्यप्रदेश ।
13. प्रमुख सचिव तथा उनके समकक्ष राज्य शासन के अधिकारी , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, पुलिस महानिदेशक तथा उनके समकक्ष राज्य शासन के अधिकारी , प्रधान मुख्य वन सरंक्षक तथा उनके समकक्ष राज्य शासन के अधिकारी ।
14. राज्य शासन के सचिव तथा उनके समकक्ष अधिकारी (विभागाध्यक्ष ) एवं सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा, रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय , संभागीय आयुक्त, पुलिस महानिरीक्षक मुख्य वन संरक्षक, मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के सदस्य, राज्य शासन के अपर सचिव एवं उनके समकक्ष राज्य शासन के अधिकारी (विभागाध्यक्ष) तथा अपर सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा ।
15. कलक्टर,
पुलिस उप महानिरीक्षक , वन संरक्षक, राज्य शासन के उपसचिव, मध्यप्रदेश के उप महाधिवक्ता ।
16. पुलिस अधीक्षक,
राज्य शासन के उपसचिव के समकक्ष अधिकारी एवं उप सचिव, मध्यप्रदेश विधानसभा ।
17. राज्य शासन के सार्वजनिक उपक्रमों के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा प्रबंध संचालक एवं मण्डलों / आयोगों / अभिकरणों के अध्यक्ष तथा सदस्य (शुल्क) ।
8(5)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2023
18. मध्यप्रदेश के विश्वविद्यालयों के कुलपति, (सशुल्क)
मध्यप्रदेश के जिला पंचायतों के अध्यक्ष, (शुल्क)
मध्यप्रदेश के नगर निगमों के महापौर (शुल्क) ।
19. राज्य शासन तथा मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रथम श्रेणी अधिकारी ।
20. राज्य शासन तथा मध्यप्रदेश विधानसभा के द्वितीय श्रेणी अधिकारी ।
उपरोक्त परिशिष्ट के व्यक्तियों की मध्यप्रदेश शासन द्वारा समय - समय पर जारी वरीयता क्रम (order of precedence) के अनुसार अग्रता क्रम में मांग पूर्ति के बाद अन्य शासकीय सेवकों को स्थान उपलब्धता के आधार पर शासकीय कार्य से प्रवास पर निःशुल्क अधिवास की पात्रता होगी । कर्त्तव्य पर प्रवास करने हेतु परिशिष्ट -1 के अनुक्रमांक 1 से 13 को छोड़कर शेष सभी को शासकीय कार्य से प्रवास का प्रमाणीकरण अभिलेख आरक्षण हेतु आवासीय आयुक्त कार्यालय में अग्रिम भेजना होगा अथवा स्वागत कक्ष में आगमन के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा अन्यथा निःशुल्क आवास की पात्रता नहीं होगी एवं निर्धारित शुल्क लिया जाएगा ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2023
8(6)
परिशिष्ट-दो
(नियम 5 देखिए)
ऐसे व्यक्तियों की सूची , जो निर्धारित शर्तों पर अवकाश या निजी कार्य से प्रवास पर भवन में कक्ष उपलब्धता के आधार पर अधिवास के हकदार हैं:-
प्रवर्ग अनुक्रमांक
(2) (1)
1.
अधिवास की शर्तें एवं शुल्क की दरें
(ε)
एक कैलेण्डर वर्ष में कुल 30 दिवस निःशुल्क । अतिरिक्त अवधि के लिए परिशिष्ट-3 (क ) के अनुसार शुल्क देय होगा ।
मध्यप्रदेश के पूर्व राज्यपाल , मुख्यमंत्री, अन्य प्रदेशों के राज्यपाल जो मध्यप्रदेश के मूल निवासी हों ।
2.
उपरोक्त अनुक्रमांक 1 के अनुसार ।
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश, लोकायुक्त, उप लोकायुक्त, मध्यप्रदेश माध्यस्थम अधिकरण के अध्यक्ष , मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, मध्यप्रदेश राज्य उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष, मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष, राज्य निर्वाचन आयुक्त, मध्यप्रदेश के मुख्य सूचना आयुक्त।
मध्यप्रदेश के विधायकगण ।
3.
4.
प्रतिमाह 5 दिन के लिए निःशुल्क अधिवास की पात्रता होगी । इससे अधिक ठहरने पर परिशिष्ट-3 (क) के अनुसार शुल्क देय होगा ।
वर्तमान मध्यप्रदेश के पूर्व सांसद और पूर्व विधायक ।
5. मध्यप्रदेश के स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ।
6.
एक कैलेण्डर वर्ष में कुल 15 दिवस निःशुल्क, अतिरिक्त अवधि के लिए परिशिष्ट-3 (क) के अनुसार शुल्क देय होगा ।
उपरोक्त अनुक्रमांक 1 के अनुसार ।
एक कैलेण्डर वर्ष में 15 दिवस के लिए परिशिष्ट-3 (क) में दर्शाई दरों से आधी दर पर । शेष अवधि में पूरी दर पर शुल्क देय होगा ।
(एक) राज्य शासन के अधिकारी / कर्मचारी या उनके परिवार के सदस्य , जो संचालक, चिकित्सा शिक्षा की अनुशंसा के आधार पर चिकित्सीय परीक्षण / इलाज कराने के लिए आए हों ।
8(7)
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2023
(दो) प्रदेश के निवासी एवं उनके परिवार के सदस्य जो चिकित्सीय परीक्षण / इलाज कराने के लिए आए हों ।
एक कैलेण्डर वर्ष में 15 दिवस के लिए मध्यांचल में परिशिष्ट 3 (क ) में दर्शाई गई दरों से आधी दर पर शुल्क देय होगा ।
7. (अ) राज्य शासन के सेवारत् अधिकारी / कर्मचारी जो निजी कार्य से दिल्ली आए हों ।
एक कैलेण्डर वर्ष में कुल 06 दिवस निःशुल्क इसके पश्चात् 10 दिवस तक परिशिष्ट-3 (क) में दर्शाई गई दरों से आधी दर पर । शेष अवधि में पूरी दर पर शुल्क देय होगा ।
(ब) राज्य शासन के सेवानिवृत्त अधिकारी / कर्मचारी जो निजी कार्य से दिल्ली आए हों ।
एक कैलेण्डर वर्ष में कुल 03 दिवस निःशुल्क इसके पश्चात् 05 दिवस तक परिशिष्ट-3 (क ) में दर्शाई गई दरों से आधी दर पर । शेष अवधि में पूरी दर पर शुल्क देय होगा ।
उपरोक्त अनुक्रमांक 4 के अनुसार ।
8. अशोक चक्र, परमवीर चक्र , महावीर चक्र से सम्मानित मध्यप्रदेश के निवासी सैनिक ।
9.
एक कैलेण्डर वर्ष में अधिकतम 10 दिवस निःशुल्क मध्यांचल भवन में सामान्य कक्ष ।
प्रदेश के ऐसे अभ्यर्थी जिन्होंने भारतीय सिविल सेवा की मुख्य परीक्षा उत्तीर्ण हो, को दिल्ली में साक्षात्कार की तैयारी हेतु ।
10.
प्रति आयोजन 7 दिवस की निःशुल्क पात्रता ।
अंतराष्ट्रीय खेल आयोजनों में राष्ट्र का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रदेश के खिलाडियों को ट्रांजिट / वीजा इत्यादि हेतु ।
टीपः- परिशिष्ट अनुक्रमांक 1 में उल्लिखित कर्तव्य पर प्रवास पर आए व्यक्तियों की मांग - पूर्ति के बाद कक्ष उपलब्धता के आधार पर उपरोक्त व्यक्तियों को पात्रता होगी ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2023
8(8)
परिशिष्ट-तीन
(किराए की दरें)
3-(क) कक्ष किराए की दरें प्रतिदिन
कक्ष की श्रेणी अनुक्रमांक
(2) (1)
1.
"ए" श्रेणी
2.
" बी" श्रेणी
3.
डारमेटरी प्रतिबैड
अतिरिक्त बिस्तर 4.
कक्ष किराए की दरें (रूपए में)
(3)
मध्यांचल भवन मध्यप्रदेश भवन
3000
2500
2000
1500
300
300
300
500
3-(ख) अन्य सुविधाओं की किराए की दरें प्रतिदिन (मध्यप्रदेश भवन)
1. आडिटोरियम
2. कान्फ्रेंस हॉल
3.
रूपए 50,000 /-
रूपए 20,000 /-
रूपए 15,000/- छठवां तल की खुली छत (open terrace)
4. प्रदर्शनी क्षेत्र
5.
रूपए 10,000 /-
केन्द्र सरकार / राज्य शासन / अन्य प्रदेश के शासकीय आयोजनों हेतु दरों में 30 % की छूट प्रदाय की जाएगी ।
6. केन्द्र सरकार / राज्य शासन / अन्य प्रदेश के शासकीय उपक्रमों के आयोजनों हेतु दरों में 20 % की छूट प्रदाय की जाएगी ।
3-(ग) अन्य सुविधाओं की किराए की दरें प्रतिदिन (मध्यांचल)
1. कालीदास एवं शाकुन्तलम (समग्र )
2. शाकुन्तलम (फॉयर क्षेत्र)
3. मेघदूत (छोटा समिति कक्ष)
4.
रूपए 15,000 / - *
रूपए 10,000 / - *
रूपए 5,000 / - *
*कालीदास (बहुउद्देशीय कक्ष) , शाकुन्तलम, मेघदूत किराए पर लेने हेतु पृथक से आरक्षण प्रपत्र भरना होगी एवं उसमें दर्शाई गई शर्तें बाध्यकारी होंगी । कालीदास (बहुउद्देशीय कक्ष) में Audio-Video System उपयोग करने पर रूपए 4,000 / - प्रति दिन की दर से शुल्क पृथक से देय होगा ।
5. * वर्तमान मध्यप्रदेश के वर्तमान एवं पूर्व विधायकों तथा सेवारत / सेवानिवृत्त सेवकों के , केवल स्वतः के उपयोग के लिए उक्त दरों में 50 % की छूट प्रदाय की जाएगी ।
6. * एक दिवस में लगातार चार घंटें अधिकतम के उपयोग पर उपरोक्त दरों का 50 % देय होगा ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2023
8(9)
परिशिष्ट-चार
मध्यांचल में समूह अथवा थोक आरक्षण ( 5 अथवा 5 से अधिक कक्षों के लिए आरक्षण) कक्ष उपलब्धता के आधार पर कराया जा सकेगा तथा उनकी दरें निम्नानुसार होगीं (थोक आरक्षण केवल मध्यांचल के लिए उपलब्ध होगा )
कक्ष श्रेणी
विवरण
किराए की दर
अनुक्रमांक
(2) (1)
1.
ए श्रेणी
(4)
(3)
रूपये 4000 /- *
2.
बी श्रेणी किराए की दर में दो व्यक्तियों के लिए सुबह का मानार्थ (complimentary) शाहकारी नाश्ता सम्मिलित है।
रूपये 2500 /- *
किराए की दर में दो व्यक्तियों के लिए सुबह का मानार्थ (complimentary) शाहकारी नाश्ता सम्मिलित है ।
* इस राशि में से रूपये 400 / - प्रति कक्ष प्रतिदिन मानार्थ (complimentary) शाहकारी नाश्ते हेतु व्यय के लिए पृथक से भवन द्वारा संधारित किया जाएगा ।
टीप.-
1. उपरोक्त आरक्षण हेतु पूर्णाधिकार आवासीय आयुक्त के पास सुरक्षित होगा एवं इस संदर्भ में कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी ।
2. वर्तमान मध्यप्रदेश के वर्तमान एवं पूर्व सांसदों, विधायकों तथा सेवारत्/ सेवानिवृत्त शासकीय सेवकों के केवल स्वतः के उपयोग करने पर परिशिष्ट-3 की दरें एवं इस परिशिष्ट की निरस्तीकरण की शर्तें लागू होगीं ।
3. समूह / थोक आरक्षण की शर्त होगी कि आरक्षण पुष्ट होने पर 3 दिवस में आरक्षण अवधि के लिए देय राशि ड्राफ्ट्/ बैंकर चैक के माध्यम से अग्रिम भुगतान करना होगी, तत्पश्चात् ही आरक्षण की पुष्टि मानी जाएगी ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 जनवरी 2023
8(10)
समूह / थोक आरक्षण पुष्टि होने के पश्चात् आरक्षण निरस्त करने पर निम्नानुसार राशि ही वापस की जा सकेगी, -
निरस्ती की सूचना
30 दिन अथवा 30 दिन से अधिक पूर्व देने पर
29 से 15 दिन पूर्व देने पर
14 से 06 दिन पूर्व देने पर
05 दिन से कम पूर्व देने पर वापिस की जाने वाली राशि
75 प्रतिशत
50 प्रतिशत
25 प्रतिशत
शून्य
आरक्षण तिथियों में परिवर्तन किए जाने पर आरक्षण निरस्त किया गया माना जाएगा एवं उपरोक्त वापिस की जाने वाली राशि की शर्तें यथावत् रहेंगी ।
4. समूह / थोक आरक्षण को अपरिहार्य स्थिति में निरस्त करने का पूर्ण अधिकार आवासीय आयुक्त को रहेगा । ऐसी अवस्था में आवेदक की संपूर्ण जमा राशि लौटाई जाएगी ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दिलीप कुमार कापसे , उपसचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023 .