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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 01, Part Part 1, 06 January 2023

Published 06 January 2023

Type
Ordinary
Gazette no.
01
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2023-01-06.01.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
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मध्यप्रदे श शास

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 01 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 6 जनवरी 2023- पौष 16, शक 1944

विषय- सूची

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, (2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

( 3) संसद्के अधिनियम,

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

कीअनुमति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है .

भोपाल, दिनांक 16 दिसम्बर 2022

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रंजना पाटने, उपसचिव.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 20 दिसम्बर 2022 क्र. एफ-5-01-2022- एक ( 1 ) .- माननीय न्यायाधिपति महोदय, श्री वीरेन्दर सिंह , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर का ओ.एस.डी.- कम-पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए- 4397-(दो-1-7-2018 ) , दिनांक 16 नवम्बर 2022 के अनुक्रम में, दिनांक 14 से 18 नवम्बर 2022 तक, पाँच दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 19 एवं 20 नवम्बर 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने

क्र. एफ 1 ( ए) 38-2020-व-2- दो. राज्य शासन, श्री सिद्धार्थ चौधरी, भापुसे सहायक पुलिस महानिरीक्षक, ( प्रशासन) , पु.मु. ,

1

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023.

2

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

[ भाग 1

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, ( पुलिस मैन्युअल ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4 ) श्री मनीष शंकर शर्मा , भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष ( पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी वर्ष 2022-25 में केरीफार्वड करते हुए ) दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2022 तक पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं 24-25 व 31 दिसम्बर 2022 एवं 01 जनवरी 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में गृह नगर अंतर्गत जशपुर ( छत्तीसगढ़ ) जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है:-

स्वयं

1. श्री सिद्धार्थ चौधरी

( 5) अवकाशकाल में श्री मनीष शंकर शर्मा , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

पत्नी

2. श्रीमती सुलेखा चौधरी

3. श्री उत्कर्ष चौधरी

पुत्र

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

मॉ

4. श्रीमती सावित्री चौधरी

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री सिद्धार्थ चौधरी , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक पुलिस महानिरीक्षक, ( प्रशासन) , पु.मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

क्र . एफ 1 ( ए ) 157-1993- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री जी. जनार्दन, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, पीटीआरआई, पु. मु. , भोपाल को दिनांक 14 से 30 दिसम्बर 2022 तक, सत्रह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 31 दिसम्बर 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(3) अवकाशकाल में श्री सिद्धार्थ चौधरी, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(2) श्री जी. जनार्दन, भापुसे , की अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री चंचल शेखर , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक एससीआरबी, पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सिद्धार्थ चौधरी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जी. जनार्दन, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, पीटीआरआई, पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री जी. जनार्दन , भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री जी. जनार्दन, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. जनार्दन, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. एफ 1 ( ए) 152-1993- ब- 2-दो . राज्य शासन , श्री मनीष शंकर शर्मा , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, ( पुलिस मैन्युअल ) , पु. मु. , भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष ( पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2022-25 में केरीफार्वड करते हुए ) दिनांक 26 दिसम्बर 2022 से 3 फरवरी 2023 तक, उन्चालीस दिवस अर्जित अवकाश एवं 24-25 दिसम्बर 2022 व 04-05 फरवरी 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में भारत भ्रमण अन्तर्गत मियाओं- नामदफा ( अरूणाचल प्रदेश ) जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :-

1. श्री मनीष शंकर शर्मा स्वयं

2. श्रीमती आरती शर्मा पत्नी

क्र. एफ 1 ( ए) 157-1995- ब-2-दो . - राज्य शासन , श्री संजीव शमी, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, ( चयन/ भर्ती ) , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 12 से 16 दिसम्बर 2022 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 10-11 दिसम्बर 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

3. श्री तेजस्वी शंकर शर्मा पुत्र

(2) श्री संजीव शमी, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री विजय कटारिया, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक ( कल्याण ) , पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

(2) श्री मनीष शंकर शर्मा, भापुसे , की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (आरएण्डडी ) , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जायेगा.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

3

(3) अवकाशकाल में श्री अनिल कुमार, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री संजीव शमी, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, ( चयन/ भर्ती) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल कुमार, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

(4) श्री संजीव शमी, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2022 ( 5) अवकाशकाल में श्री संजीव शमी, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री संजीव शमी, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 (ए) 152-1990-ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे अति. पुलिस महानिदेशक/निदेशक , जेएनपीए, सागर को दिनांक 24 अगस्त से 13 अक्टूबर 2022 तक, इक्वावन दिवस लघुकृत/परिवर्तित की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से 102 दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

क्र. एफ 1 ( ए) 389-1988- ब- 2-दो.- राज्य शासन , द्वारा श्री पवन कुमार जैन, भापुसे महानिदेशक , होमगार्ड नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन, मध्यप्रदेश को खण्डवर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2021 ( पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2022-25 में केरीफार्वड करते हुए ) में दिनांक 26 से 29 दिसम्बर 2022 तक , कुल चार दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 24-25 दिसम्बर 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में भारत भ्रमण अन्तर्गत ऊटी (उटकमंड) जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है:-

1. श्री पवन कुमार जैन स्वयं (3) अवकाशकाल में श्री सुशोभन बनर्जी, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

2. श्रीमती अंजुली जैन पत्नी (4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सुशोभन बनर्जी , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

3. सुश्री गीतांजलि जैन पुत्री

(2) अवकाश से लौटने पर श्री पवन कुमार जैन, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक, होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा एवं आपदा प्रबंधन , मध्यप्रदेश के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री पवन कुमार जैन, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

क्र. एफ 1 (ए) 155-1995- ब- 2-दो. राज्य शासन, श्री अनिल कुमार, भापुसे अति. पुलिस महानिरीक्षक, योजना, पु.मु. , भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष ( पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2022-25 में केरीफार्वड करते हुए ) दिनांक 16 दिसम्बर 2022 के एक दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 17-18 दिसम्बर 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में भारत भ्रमण अन्तर्गत गोवा जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है:-

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पवन कुमार जैन, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

1. श्री अनिल कुमार स्वयं

2. श्रीमती अनुपमा कुमार पत्नी

भोपाल , दिनांक 22 दिसम्बर 2022

3. श्री अनुनय कुमार शर्मा पुत्र

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, योजना, पु.मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

क्र. एफ 1 ( ए) 175-1997- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री चंचल शेखर, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, एससीआरबी पु. मु. , भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष ( पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड 4

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

वर्ष 2022-25 में केरीफार्वड करते हुए ) दिनांक 21 से 30 दिसम्बर 2022 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 31 दिसम्बर 2022 व 01 जनवरी 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में भारत भ्रमण अन्तर्गत लक्ष्यद्वीप जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति प्रदान करता है:-

स्वयं 1. श्री चंचल शेखर

पत्नी 2. श्रीमती अभिसारिका शेखर

पुत्री 3. सुश्री ख्याति शेखर

पुत्र 4. श्री अतुल्य शेखर

क्र. एफ 1 ( ए) 138-2017- ब- 2- दो. राज्य शासन, डॉ. विनीत कपूर, भापुसे, पुलिस उपायुक्त ( मुख्यालय ) , नगरीय पुलिस , भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष ( पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2022-25 में केरीफार्वड करते हुए ) दिनांक 23 से 30 दिसम्बर 2022 तक, कुल आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 31 दिसम्बर 2022 व 01 जनवरी 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में भारत भ्रमण अन्तर्गत चैन्नई जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्योंके साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :-

स्वयं 1 . डॉ. विनीत कपूर

पत्नी 2. श्रीमती शालिनी कपूर

पुत्री 3. सुश्री कायनात कपूर

(2) श्री चंचल शेखर, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री व्ही. के. माहेश्वरी, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, एस. टी. एफ. , मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जायेगा.

पुत्री 4. कु. लावन्या कपूर

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री चंचल शेखर, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, एससीआरबी पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री चंचल शेखर, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री चंचल शेखर, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री चंचल शेखर, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 ( ए) 186-1991- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, महानिदेशक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 9 से 13 जनवरी 2023 तक, पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 07-08 व 14-15 जनवरी 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3) अवकाशकाल में श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अजय कुमार शर्मा , भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

(2) डॉ. विनीत कपूर, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री हंसराज सिंह, पुलिस उपायुक्त ( यातायात ) , नगरीय पुलिस , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर डॉ. विनीत कपूर, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उपायुक्त (मुख्यालय) , नगरीय पुलिस, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) डॉ. विनीत कपूर, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

( 5 ) अवकाशकाल में डॉ. विनीत कपूर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. विनीत कपूर, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2022

क्र. एफ 1 (ए) 154-1993 - ब- 2- दो.- राज्य शासन , श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक ( प्रशासन ) , पु. मु. , भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष ( पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2022-25 में केरीफार्वड करते हुए ) दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2022 तक, तीन दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 24-25 दिसम्बर 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में भारत भ्रमण अन्तर्गत तिरूपति ( आंध्रप्रदेश ) जाने हेतु परिवार के भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

5

निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :

(4) श्री मयंक अवस्थी, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

1. श्री डी. श्रीनिवास राव

स्वयं

2. श्रीमती डी. सुचरिता

( 5 ) अवकाशकाल में श्री मयंक अवस्थी, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

(2) श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका प्रभार पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, पुलिस मुख्यालय, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जायेगा.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री मयंक अवस्थी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2022 (3) अवकाश से लौटने पर श्री डी. श्रीनिवास राव, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक (प्रशासन ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

क्र. एफ 1 (ए) 90-2008- ब- 2-दो. राज्य शासन, श्रीमती रूचि वर्धन मिश्र, भापुसे पुलिस उप महानिरीक्षक, प्रशासन, पु. मु. , भोपाल का दिनांक 28 से 30 दिसम्बर 2022 तक, तीन दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 31 दिसम्बर 2022 व 01 जनवरी 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है .

(4) श्री डी. श्रीनिवास राव , भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री डी. श्रीनिवास राव , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रूचि वर्धन मिश्र, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, प्रशासन, पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. श्रीनिवास राव , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती रूचि वर्धन मिश्र , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रूचि वर्धन मिश्र, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.

क्र . एफ 1 ( ए ) 22-2015- ब-2- दो. राज्य शासन, श्री मयंक अवस्थी, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, सीहोर को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष (पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2022-25 में केरीफार्वड करते हुए ) दिनांक 26 से 30 दिसम्बर 2022 तक, कुल पांच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 25 दिसम्बर 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में भारत भ्रमण अन्तर्गत जम्मू कश्मीर जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति प्रदान करता है :-

1. श्री मयंक अवस्थी स्वयं

2. श्रीमती मानसी अवस्थी पत्नी

क्र. एफ 1 (ए) 165-1994-ब-2- दो. राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 15 दिसम्बर 2022 को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर श्री अनिल कुमार गुप्ता, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेशक, आरएण्डडी, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 7 से 16 दिसम्बर 2022 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश एवं 17-18 दिसम्बर 2022 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ लक्ष्यद्वीप की भ्रमण यात्रा पर जाने हेतु अवकाश यात्रा की अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है:-

3. कु. ईरा अवस्थी पुत्री

1 . श्री अनिल कुमार गुप्ता स्वयं

पत्नी

2. श्रीमती वैशाली गुप्ता

3. श्री वासु गुप्ता

पुत्र (2) श्री मयंक अवस्थी, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री गीतेश कुमार गर्ग, अति. पुलिस अधीक्षक, सीहोर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जायेगा.

4. श्री देव गुप्ता

पुत्र

2. आदेश की शेष कंडिकाएं यथावत् रहेंगी.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री मयंक अवस्थी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, सीहोर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

6

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 23 दिसम्बर 2022

फा. क्र. 4945- इक्कीस- ब ( एक ) .-उच्चतम न्यायालय द्वारा रिट पिटिशन ( सिविल ) 699/2016 में अश्विनी कुमार उपाध्याय विरुद्ध भारत संघ एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 14 दिसम्बर 2017 के परिपालन में, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 ( 1988 का 49 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण ) अधिनियम , 1989 ( 1989 का 33 ) की धारा 14 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से , एतद्वारा, नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 3 ) में उल्लिखित जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय को कॉलम ( 2 ) में उल्लिखित जिले के लिए उक्त अधिनियम के अधीन अपराधों का विचारण करने के लिए विशेष न्यायालय के रूप में विनिर्दिष्ट करता है , अर्थात्ः-

सारणी

जिला

सत्र न्यायालय अनुक्रमांक

(3) (2)

(1)

भोपाल

1

इक्कीसवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, भोपाल.

2. यह अधिसूचना तत्काल प्रभाव से प्रवृत्त होगी

F. No. 4945 -XXI - B- ( 1 ) -2022 . In Compliance of the order passed on 14th December 2017 by the Hon'ble Supreme Court in Writ Petition (Civil ) 699/2016 , Ashwani Kumar Upadhayay Vs. Union of India and Others , in exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 3 of the Prevention of Corruption Act , 1988 (No. 49 of 1988 ) and sub - section ( 1 ) of Section 14 of the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes (Prevention of Atrocities ) , Act , 1989 (No. 33 of 1989) the State Government with the concurrence of the Chief Justice of the High Court of Madhya Pradesh , hereby specify the Court of District and additional Sessions Judge mentioned in column (3 ) as special courts for the districts mentioned in column (2) , of the table given below, to try the offences under the said Act , namely:-

TABLE

District

S. No.

(2)

Sessions Court (3)

(1)

1 Bhopal

XXI , District and Additional Sessions Judge, Bhopal .

2. This Notification shall come into force with immediate effect .

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2022

फा. क्र. 5033-2022 - इक्कीस- ब ( एक ) .- राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री उत्कर्ष कुमार सोनकर, अष्टम् व्यवहार न्यायाधीश , कनिष्ठ खण्ड, जबलपुर का व्यवहार न्यायाधीश , कनिष्ठ खण्ड के पद से त्याग- पत्र दिनांक 4 जनवरी 2023 के दोपहर पश्चात् से स्वीकृत करता है.

फा. क्र. 5045-2022- इक्कीस ब ( एक ) .- राज्य शासन , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 का सं. 66 ) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारी को एतद्वारा , उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार उक्त पद पर पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है :-

नवीन पदस्थापना क्र न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

(2)

(3) (1)

प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, बुरहानपुर में

रिक्त पद पर.

1 श्री संजीव श्रीवास्तव , विशेष न्यायाधीश, एस.सी. /एस.टी. (पीओए) एक्ट, सागर.

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्बन्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा .

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2022

पंजी. क्र. 5034- -इक्कीस ब( एक) - राज्य शासन, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर की स्थापना पर प्रतिनियुक्ति पर संचालक, मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी ( MPSJA) जबलपुर के रिक्त पद पर पदस्थ करने हेतु उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री कृष्णमूर्ती मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दतिया की सेवाएं उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा , माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है .

7

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2023

पंजी. क्र. 5-2022 - इक्कीस ब ( एक ) .- राज्य शासन , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर की स्थापना पर प्रतिनियुक्ति पर पदस्थ करने हेतु उच्च न्यायिक सेवा के निम्नलिखित अधिकारियों की सेवाएं उनके नाम से समक्ष दर्शायें गये स्थान पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक , एतद्वारा , माननीय उच्च न्यायालय , जबलपुर को सौंपता है :-

नाम तथा पद

नवीन पदस्थापना क्र. (1)

(2)

(3)

विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी, उच्च न्यायालय , जबलपुर 1 श्री राजेश कुमार गुप्ता , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रतलाम .

विशेष कर्तव्यस्थअधिकारी, उच्च न्यायालय , जबलपुर 2. श्री संजय अग्रवाल, छठवें जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, सागर.

विशेष कर्तव्यस्थअधिकारी, उच्च न्यायालय , जबलपुर 3. श्री अजय सिंह ठाकुर, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, जबलपुर.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बिनोद कुमार द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

भोपाल , दिनांक 29 दिसम्बर 2022

फा. क्र. 5091-2022 - इक्कीस ब( एक) .- राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर श्री भारत सिंह रावत, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर को उनके आवेदन दिनांक 30 सितम्बर 2022 के माध्यम से तीन माह पूर्व दी गई सूचना के फलस्वरूप मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों के लिए लागू ऑल इण्डिया सर्विसेस (डेथ - कम- रिटायरमेंट बेनेफिटस ) रूल्स, 1958 के नियम 16 ( 2 - ए) सहपठित डिस्ट्रीक्ट एवं सेशन जजेस ( डेथ - कम - रिटायरमेंट बेनेफिटस ) रूल्स, 1964 में वर्णित प्रावधानों के अन्तर्गत दिनांक 31 दिसम्बर 2022 से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकार करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, उमेश पाण्ड्व, प्रभारी प्रमुख सचिव.

वित्त विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 20 दिसम्बर 2022

क्र एफ- 22-14-2000- ई- चार. राज्य शासन, द्वारा , इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 13 अगस्त 2020 में संशोधन करते हुए, राज्य वित्तीय निगम, अधिनियम , 1951 ( क्रमांक 63 सन् 1951 ) ( संशोधित अधिनियम , 2000 ) की धारा 10 ( ए ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, श्री मनोज गोविल, तत्कालीन अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , भोपाल के अन्यत्र स्थानांतरित हो जाने के कारण श्री अजीत केसरी , अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, को मध्यप्रदेश वित्त निगम के संचालक मण्डल में संचालक के पद हेतु नामांकित करता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भास्कर लाक्षाकार, उपसचिव.

नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2022 शुद्धिपत्र

क्र. एफ- 3-38-2021-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) , की धारा 23-" क " की उपधारा ( 2 ) के तहत विभागीय सूचना क्रमांक एफ-3-38-2021-अठारह -5, दिनांक 4 मार्च 2021 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 12 मार्च 2021 में प्रकाशित हुई , में टंकण त्रुटिवश सूचना की कंडिका-2 में खसरा क्रमांक 666 रकबा 0.338 अंकित हुई. प्रकाशित सूचना की कंडिका-2 में खसरा क्रमांक 666 रकबा 0.338 के स्थान पर खसरा क्रमांक 666 कुल रकबा 0388 पढ़ा जावे.

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2022

शुद्धिपत्र

क्र. यूडीएच- 3-0105-2022 - अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, (संशोधित ) 1973 ( क्रमांक 1 सन् 2012 ) , की धारा 23-" क" की उपधारा ( 2 ) के तहत विभागीय सूचना क्रमांक यूडीएच- 3-0105-2022-अठारह -5, दिनांक 23 नवम्बर 2022 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 2 दिसम्बर 2022 में प्रकाशित हुई, में टंकण त्रुटिवश उक्त सूचना में शर्त की कंडिका -3 में डबरा विकास योजना 2031 के एकीकृत भाग के स्थान पर धार विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग अंकित हुआ है.

2. अतः विभाग द्वारा जारी सूचना क्रमांक यूडीएच- 3-0105- 2022-अठारह -5 में शर्त की कंडिका 3 में धार विकास योजना 2021 का एकीकृत भागके स्थान पर डबरा विकास योजना 2031 का एकीकृत भाग पढ़ा जावे .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

8

भोपाल, दिनांक 30 दिसम्बर 2022

क्रमांक- एफ-3 / 75/ 2020/18-5:- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम

(संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012) , की धारा 23- " क" की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार एतद् द्वारा संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-4910 / टीसी / 67 / उपां /नग्रानि / 2018 दिनांक 24/08/2019 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है ।

उपांतरण ब्यौरे एवं शर्ते निम्नानुसार है:-

अनुसूची

क्रं ग्राम खसरा क्रमांक क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

1.

2.

3.

उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग

विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयो ग

4.

1 बिलखिरिया खुर्द

5.

6.

कृषि

कुल रकबा 2.097

हेक्टेयर में से 1.826

हेक्टे०

53/1/2 , 60/1/2, 64, 61/1, 61/2,

कुल रकबा सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक (शेक्षणिक)

2.097 हेक्टेयर में से

1.826 हेक्टेयर

शर्तेः-

1. आवेदक को मुख्य मार्ग से शिव मंदिर होते हुये गुराड़िया घाट से प्रश्नाधीन स्थल तक 12 मीटर चौड़ा मार्ग स्वंय के वित्तीय संसाधनों से निर्मित करना होगा ।

2. मार्ग निर्माण , निर्धारित मानक एवं चौड़ाई अनुसार पूर्ण होने तक निर्माण लागत राशि( भूमि की कीमत शामिल करते हुये) की 50 प्रतिशत राशि की बैंक गारंटी राज्य नगर नियोजन संस्थान भोपाल में जमा करना अनिवार्य होगी । जिसे राजधानी परियोजना प्रशासन द्वारा प्रमाणन पश्चात् ही मुक्त किया जावेगा ।

3. भोपाल विकास योजना , 2031 प्रारूप में प्रश्नाधीन भूमि पर प्रस्तावित मार्ग की भूमि को रिक्त रखा जाना आवश्यक होगा जिस पर प्नारूप विकास योजना अंतिम होने पर निर्दिष्ट उपयोग अनुसार विकास कार्य किया जाये ।

4. यह कि आवेदक संस्था ने मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश नियम, 2012 के नियम 15 (3) (क) के अंतर्गत देय राशि रू. 8,03,440 /- मात्र ( आठ लाख तीन हजार चार सौ चालीस मात्र ) दिनांक 29/12/2022 को स्टेट बैंक ऑफ इण्डिया (2 ) के चालान क्रमांक-051 / 9999999 / 0217 / 12/22/000154 द्वारा जिला कोषालय राजकीय कोष में जमा कर दी है

1

5. उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा ।

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

9

भोपाल , दिनांक 2 जनवरी 2023

क्रमांक एफ-3-12 / 2021 / 18-5:- मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973

(क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उप धारा (4) के अधीन एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा सिवनी निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2035 मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 (2) में उपांतरणों के साथ अनुमोदित की गई है , तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात :-

1. आयुक्त, जबलपुर संभाग जबलपुर म० प्र० . ।

2. कलेक्टर ,जिला सिवनी म० प्र ० ।

3 . उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय छिन्दवाड़ा म.प्र . ।

4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद सिवनी म.प्र. ।

2/ सिवनी विकास योजना (प्रारूप) 2035 में उपांतरण संबंधी मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा -19 (2) में जारी सूचना दिनांक 25.08.2022 (म०प्र ० राजपत्र में दिनांक 02.09.2022 को प्रकाशित) पर निर्धारित समयावधि में प्राप्त आपत्ति/ सुझावों पर सुनवाई के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिया गया है कि :-

"सिवनी निवेश क्षेत्र अंतर्गत, छिन्दवाड़ा मार्ग से नागपुर मार्ग, नागपुर मार्ग से कटंगी मार्ग तथा कटंगी मार्ग से बालाघाट मार्ग को जोडने वाले नवनिर्मित मार्ग को सिवनी विकास योजना 2035 के मानचित्रों में दर्शाया जायें । "

3/ यह विकास योजना मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 2 जनवरी 2023

क्रमांक:-एफ-3 /12 / 2021 / 18-5 :- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में विभागीय सूचना कमांक- एफ-3 /12 / 2021 /18-5 दिनांक 02/01/2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

सुप्रिया पेड़के , अवर सचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

[ भाग 1 10

Bhopal the 2nd January 2023

No. F - 3-12/ 2021/ 18-5 : Notice under section 19 (4 ) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan with modifications for Seoni ( Planning Area ) 2035 under sub- section ( 2) of section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 ( No. 23 of 1973 ) , and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours, namely: -

1.

Commissioner , Jabalpur division Jabalpur M.P.

2.

Collector, District Seoni , MP

3.

Deputy Director , Town & Country Planning, District Office Chhindwara , MP

4.

ChiefMunicipal Officer , Nagar Palika Parishad, Seoni M.P.

2/ Objections/ suggestions received within the stipulated time period 02-09- on the notification dated 25-08-2022 ( published in State Gazette on 2022) regarding modification in Seoni Development Plan ( Draft ) 2035 were heard and it has been decided that : -

" The newly constructed road in Seoni Planning area, which joins, Chhindwara road to Nagpur road, Nagpur road to Katangi road and Katangi road to Balaghat road shall be shown in the maps of Seoni Development Plan, 2035. "

3/ The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in M.P. Gazettee under section 19 (5) ofM.P. Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

SHUBHASHISH BANERJEE , Dy. Secy.

11

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2022

क्रमांक- यूडीएच -0098/ 2022 /18-5:- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012) , की धारा 23- " उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार एतद् द्वारा वि ०क०अ० सह आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-3892/ टीसी / 43 / रीवा / उपां / नग्रानि / 2021 भोपाल दिनांक 23/09/2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित रीवा विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है । उपांतरण ब्यौरे एवं शर्ते निम्नानुसार है:-

अनुसूची

ग्राम

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

1.

2.

3.

4.

1 रीवा

विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग

उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग

5.

6.

19.586 हेक्टे0 में

से 0.4176 हेक्टेयर

हुजूर

तह० 403 जिला रीवा नगर

459 0.1540 हेक्टेयर

योग :-

सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक, तथा मार्ग

वाणिज्यिक एवं मार्ग

सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक , तथा मार्ग

वाणिज्यिक एवं मार्ग

कुल रकबा 19.740 में से 0.5716 हेक्टेयर शर्ते:-

1. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी

2. प्रश्नाधीन भूमि के उत्तर दिशा स्थित मार्तण्ड स्कूल से रसिया मोहल्ला चौक तक मार्ग की चौड़ाई 18.00 मीटर निर्दिष्ट है । अतः मार्ग मध्य से 9.00-9.00 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु सुरक्षित रखा जाना अनिवार्य होगा तथा स्थल के पश्चिम एवं दक्षिण दिशा में स्थित मार्गो की चौड़ाई 12.00 मीटर रखा जाना अनिवार्य होगा ।

3. स्थल पर स्थित विद्युत लाईन से म० प्र० भूमि विकास नियम, 2012 तथा ऊर्जा विभाग द्वारा निर्धारित सीमा तक क्षेत्र खुला रखना आवश्यक होगा ।

4. उपरोक्त उपांतरण रीवा विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा ।

12

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जनवरी 2023

[ भाग 1

क्रमांक - यूडीएच -2 / 0002 / 2022 /18-5:- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (कमांक-1 सन् 2012 ) , की धारा 23-" क " की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार एतद् द्वारा वि०क०अ० सह आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-3797/टीसी/49/ रीवा / उपां / नग्रानि / 2021 भोपाल दिनांक 19/09/2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित रीवा विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है । उपांतरण ब्यौरे एवं शर्ते निम्नानुसार है:-

अनुसूची

क्रं.

ग्राम

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग

उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग

1.

2.

3.

4.

5.

6.

1

58 1.433 हेक्टे० मे

से 0.852

रीवा तह० हुजूर नगर जिला रीवा

वाणिज्यिक तथा 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग

वर्तमान आवासीय , वर्तमान वाणिज्यिक, वर्तमान सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक तथा 30.00 मीटर चौड़ा मार्ग

464 0.607 हेक्ट० में से 0.169 हेक्टे0

वर्तमान आवासीय 18.00 मीटर चौडा मार्ग तथा नाले के किनारे प्रस्तावित वृक्षारोपण

वणिज्यिक , 18.00 मीटर चौड़ा मार्ग तथा नाले के किनारे प्रस्तावित वृक्षारोपण

465 0.077 हेक्टे० वर्तमान आवासीय एवं नाले के किनारे प्रस्तावित वृक्षारोपण

वाणिज्यिक एवं नाले के किनारे प्रस्तावित वृक्षारोपण

6

3.257 हेक्टे0 में से 1.477 हेक्टे०

2 चिरहुला हुजूर जिला रीवा तह० नगर

वाणिज्यिक , 30.00 मीटर तथा 12.00 मीटर चौड़ा मार्ग

वर्तमान आवासीय, वर्तमान सार्वजनिक अर्धसार्वजनिक एवं 30.00 मीटर तथा 12.00 मीटर चौड़ा मार्ग

योग:-

कुल रकबा 2.575 हेक्टेयर

शते :-

1. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी ।

2. उपरोक्त उपांतरण रीवा विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा ।

13

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

क्रमांक- यूडीएच -3 / 0141 / 2022 /18-5:- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012) , की धारा 23-" क " की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार एतद् द्वारा वि० क०अ ० सह आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-4022 /टीसी/ 42 / रीवा / उपां / नग्रानि / 2021 भोपाल दिनांक 30/09/2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित रीवा विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है । उपांतरण ब्यौरे एवं शर्ते निम्नानुसार है:-

ग्राम

क्र.

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

1.

4.

2.

3.

1

631/1

तह0

अनुसूची

विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग

उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग

6.

5.

आवासीय एवं मार्ग

4.3070 हेक्टे0 में से 1.5510 हेक्टेयर समान हुजूर जिला रीवा नगर

2.

सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक,अमोद- प्रमोद (कालोनी का पार्क) एवं कालोनी के आंतरिक मार्ग

आवासीय एवं मार्ग

2.7650 हेक्टे0 में से 1.3360 हेक्टे समान हुजूर तह० 633 नगर जिला रीवा

योग:-

अमोद-प्रमोद (कालोनी का पार्क) एवं कालोनी के आंतरिक मार्ग

कुल रकबा 2.8870 हेक्टेयर

शर्ते:-

1. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी ।

2. समान तिराहे से पीटीएस की और एसएएफ चौक तक जाने वाले वतर्मान मार्ग की चौड़ाई 18.00 मीटर निर्दिष्ट है । अतः मार्ग मध्य से 9.00-9.00 मीटर भूमि मार्ग विस्तार हेतु सुरक्षित रखा जाना अनिवार्य होगा तथा स्थल के पूर्व एवं दक्षिण दिशा में स्थित मार्ग की चौड़ाई 12.00 मीटर रखा जाना अनिवार्य होगा ।

3. स्थल पर स्थित विद्युत लाईन से म०प्र ० भूमि विकास नियम, 2012 तथा ऊर्जा विभाग द्वारा निर्धारित सीमा तक क्षेत्र खुला रखना आवश्यक होगा ।

4. उपरोक्त उपांतरण रीवा विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव, [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

14

वन विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2022

क्रमांक- आर-981288 /2501 / 2022 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 , सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 24° 30′57. 3" से 24°31′7.43 " उत्तर अक्षांश तथा 82° 16′16.86" से 782° 016′22.49 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला- सीधी

वनमण्डल सीधी

अ. वनखण्ड की भूमि का विवरण

क्र.

तहसील - बहरी

वन परिक्षेत्र- बहरी

वनखण्ड की सीमाएँ

खसरा क्र.

भूमि का वर्तमान मद

ग्राम का नाम

वनखण्ड का नाम

पड़ाभूमि क्षेत्रफल (हेक्टर)

1.68

460/2

1

खुटेली

खुटेली 'स'

उत्तर- कृत्रिम सीमा रेखा प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड खुटेली 'स' के मुनारा क्र. 1 से 3 तक ।

पूर्व- कृत्रिम सीमा रेखा प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड खुटेली 'स' के मुनारा क्र. 3 से 7 तक ।

दक्षिण- कृत्रिम सीमा रेखा प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड खुटेली 'स' के मुनारा क्र . 7.

पश्चिम- कृत्रिम प्रस्तावित सीमा रेखा संरक्षित वनखण्ड खुटेली 'स् के मुनारा क्र. 7 एवं संरक्षित वनखंड खुटेली 'ब' मुनारा क्रमांक 3 व प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड मुनारा क्रमांक 8 से 11 एवं 1

1.68

योग 15

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No.6- MPB049 /2021 - BHO दिनांक 08 जून 2021 में अधिरोपित शर्त के अनुसार महाप्रबंधक म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई सीधी (यूजर एजेन्सी) की स्वीकृत परियोजना सीधी जिले के अन्तर्गत वनमण्डल सीधी अन्तर्गत 1.68 हेक्टेयर वनभूमि महाप्रबंधक, म.प्र. ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण परियोजना क्रियान्वयन इकाई सीधी को उपयोग पर देने बाबत मायापुर खुटेली, लौआर रोड से बिछरी सड़क के निर्माण में वनमण्डल सीधी की प्रभावित 1.68 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 1.68 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित 1.68 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, सीधी के आदेश क्रमांक / 0001 /अ -19 (3) / 2020-21 दिनांक 29.07.2022 हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणो का विवरण:- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी तहसीलदार बहरी के प्रतिवेदन दिनांक 07.02. 2021 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक

(ब) सामुदायिक अधिकार:- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2022

आर-981288-2501-2022- दस- 3- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक आर-981288-2501-2022- दस-3 दिनांक 26 दिसम्बर 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

अशोक कुमार , अपर सचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

16

Bhopal , the 26th December , 2022

No. - R- 981288/2501 /2022/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section

29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927), the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between 24°30'57.3 " to 24 °31'7.43 " North Latitude and 82 ° 16'16.86 " to 82 ° 16′22.49 " EastLongitude.

SCHEDULE

District - Sidhi

ForestDivision - Sidhi

Details of Land Included S.

Tahsil - Bahari

Forest Range - Bahari

Forest Block Bouderies

Khasra No.

Present head of land

Name of Village

No Name of the Forest Block.

Waste land Area (Hectare)

North-

1.68

460/2

Khuteli 'C' Khuteli

1

Artificial boundary line from pillar Number 1 to 3 of the proposed protected forest block Khuteli -C

East - Artificial boundary line from pillar Number 3 to 7 ofthe proposed protected forest block Khuteli -C

South Artificial boundary line from pillar Number 7 of the proposed protected forest block Khuteli -C

West - Artificial boundary line of the proposed protected forest block Khuteli -C pillar Number 7 and protected forest block Khuteli-B Pillar number 3 and the proposed protected forest block Pillar number 8 to 11 and 1.

32.50

Total 17

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No. F.No.6 - MPB049 /2021 - BHO dated 08 Jun 2021 and in lieu of 1.68 hectare of affected forest land under the sanctioned Project of Construction Mayapur - Khuteli Lauar Road to Bichhari of General Manager PMGSY PIU Sidhi the above mentioned Non forest land of 1.68 hactare transferred or muted in favour of M.P. Govt . , Forest Department by order No.0001 /A- 19 (3 )/2020-21 Dated 29.07.2020 of Collector Sidhi for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2. Details of other Reasons . - Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report date 07.02.2021 of Tehsildar Bahari are as under .

1. Individual Rights : - Nil

2. Community Rights : - Nil

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

ASHOK KUMAR, Add . Secy .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

18

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2022

क्रमांक /2803 / 829168 / 2022 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 ( 1927 का सं.

16) की धारा -27 द्वारा प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन एतद् द्वारा यह निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसुची में विनिर्दिष्ट किया गया वनक्षेत्र जिसें इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ 917 h दिनांक 24.02.1879 द्वारा आरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन नही रहेगा तथा यह भूमि राजस्व विभाग को हस्तान्तरित मानी जायेगी ।

अनुसुची

जिला:- नर्मदापुरम्

वनमंडल:- नर्मदापुरम्

अ. क्र.

तहसील - इटारसी

वनपरिक्षेत्र - इटारसी

आरक्षित वन नहीं रहने वाले क्षेत्र की सीमायें

आरक्षित वन नहीं रहने का कारण

वनखण्ड का नाम

वनकक्ष का क्रमांक

वन परिसर का नाम

क्षेत्रफल (हे.मे.) जो आरक्षित वन नही रहेगा (हेक्ट. में )

1 1.

4 67.00 चौकिया

2 नीलगढ़

3 कक्ष क्र . आर.एफ. 146

5

6

उत्तर सीमा- आरक्षित वनखण्ड नीलगढ़ की उत्तरी सीमा, कृत्रिम लाइन मुनारा क्रमांक-171 से मुनारा क्रमांक-174 तक एवं मुनारा क्रमांक-174 से मुनारा क्रमांक-176 तक तथा मुनारा क्रमांक-176 से मुनारा क्रमांक-181 तक । विस्थापित /पुर्नवसित ग्राम साकई भाग-02 की दक्षिणी सीमा ।

पूर्वसीमा - आरक्षित वनखण्ड नीलगढ़ की पूर्वी सीमा मुनारा क्रमांक-181 से मुनारा क्रमांक-182 तक एवं मुनारा क्रमांक-182 से मुनारा क्रमांक-184 तक । संरक्षित वनखण्ड आमावद के कक्ष क्रमांक- पी -140 की पश्चिमी सीमा ।

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की स्वीकृती क्रमांक FileNo.8- 09/2021 -FC दिनांक 18.02 . 2022 की शर्त क्रमांक-1 के पालन में सतपुडा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम् के संरक्षित क्षेत्र से विस्थापित कर वनमंडल

(सामान्य) नर्मदापुरम् की वनभूमि पर बसाये गये विस्थापित ग्राम की वनभूमि का निर्वनीकरण किया जाना है ।

दक्षिणी सीमा- नवीन कृत्रिम लाईन आरक्षितं वनखण्ड नीलगढ़ के पुराना मुनारा क्रमांक-184 से नवीन मुनारा क्रमांक-184 / 1 तक एवं नवीन मुनारा क्रमांक-184/1 से नवीन मुनारा क्रमांक-6 तक तथा नवीन मुनारा क्रमांक-6 से नवीन मुनारा क्रमांक-7,10,11 होते हुए नवीन मुनारा क्रमांक-12 तक तथा नवीन मुनारा क्रमांक-12 से पुराना मुनारा क्रमांक-168 तक । पश्चिम सीमा आरक्षित वनखण्ड नीलगढ़ की पश्चिमी सीमा मुनारा क्रमांक-168 से मुनारा क्रमांक-171 तक ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 26 दिसम्बर 2022

क्र.-2503-829168-2022 - दस- 3- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र.-2503-829168-2022- दस-3 दिनांक 26 दिसम्बर 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार , अपर सचिव.

19

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

Bhopal , the 26th December , 2022

No2503/ 829168/2022/ 10-3 :: In Exercise of powers conferred by Section 27 of the Indian Forest Act , 1927 (No.XVI of 1927 ) the State Government hereby declares that the Forest area as specified in the Schedule below, which was declared as Reserve Forest by the Notification Number/917h Date 24.02.1879 of Madhya Pradesh Forest Department , wil I cease to be Reserve Forest and with effect from the date of publication of the notification in Madhya Pradesh Gazette and this land shall stand transferred to the Revenue Department .

SCHEDULE

District : - Narmdapuram

Forest Division : - Narmdapuram

Forest Beat

Forest Block

S No.

Forest Com No.

Area Cease to be Reserve Forest (Ha.)

1.

67.00

Nilghar RF- 146 Choukiya

Tehsil :- Itarsi

Forest Range - Itarsi

Boundaries of Forest land Ceased to be Reserve Forest Brief description of reasons for Ceasing Reserve Forest

North: North boundary of RF block Nilghar artificial line from pillar no . - 171 to pillar no.- 174 and pillar no . - 174 to pillar no. - 176 and pillar no . -176 to pillar no . - 181 . South boundary of relocated village Sakai Part- 02.

East: - Eastboundary of RF block Nilghar artificial line from pillar no.- 181 to pillar no. - 182 and pillar no. - 182 to pillar no. -184 . West Boundary of Compartment No. P- 140 of PF Block Amavad .

The land is to be denotified for settlement of village relocated from Satpura Tiger Reserve, Narmadapuram vide the condition no 1 laid down in Sanction order No. 8-09/2021- FC Dated 18-02- 2022 of Govt of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change .

South: Artificial new cut line from RF block Nilghar's old Pillar no .- 184 to new pillar no- 184/1 and new pillar no . - 184 / 1 to new pillar no . - 6 and new pillar no. - 6 to new pillar no.- 7,10,11 through pillar no. - 12 and pillar no- 12 to old pillar no.- 168.

West:- South Boundary of RF Block Nilghar Artificial line from pillar no - 168 to pillar no- 171 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

ASHOK KUMAR, Add. Secy.

20

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

भोपाल , दिनांक 26 दिसम्बर 2022

क्रमांक २८०३ / 829168 / 2022 / 10-3 : भारतीय वन अधिनियम 1927 ( 1927 का सं.

16) की धारा -27 द्वारा प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन एतद् द्वारा यह निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसुची में विनिर्दिष्ट किया गया वनक्षेत्र जिसें इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ 917 h दिनांक 24.02.1879 द्वारा आरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन नही रहेगा तथा यह भूमि राजस्व विभाग को हस्तान्तरित मानी जायेगी ।

अनुसूची

जिला:- नर्मदापुरम्

वनमंडल :- नर्मदापुरम्

तहसील - बाबई

वनपरिक्षेत्र - सोहागपुर

आरक्षित वन नहीं रहने वाले क्षेत्र की सीमायें

आरक्षित वन नहीं रहने का कारण

अ. क्र.

वनखण्ड का नाम

वन परिसर का नाम

वनकक्ष का क्रमांक

क्षेत्रफल (हे.मे.) जो आरक्षित वन नही रहेगा (हेक्ट. में ) .

3

4

2

1

100.00 1.

बागड़ा

उत्तर बागड़ा

कक्ष क्र. आर.एफ. 225

6

5

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की स्वीकृती क्रमांक File No. 8- 23/2021 - FC दिनांक 29 अप्रैल 2022 की शर्त क्रमांक-1 के पालन में सतपुडा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम् के संरक्षित क्षेत्र से विस्थापित कर वनमंडल

उत्तर सीमा- आरक्षित वनखण्ड बागड़ा की उत्तरी सीमा, पुरानी कृत्रिम लाइन पुराना मुनारा क्रमांक-359 से नया मुनारा क्रमांक-360/ 1 तक एवं नवीन कृत्रिम लाइन नया मुनारा क्रमांक-360 / 1 से नया मुनारा क्रमांक-3 तक तथा नया मुनारा क्रमांक-3 से नया मुनारा क्रमांक-360/8 तक एवं नया मुनारा क्रमांक-360 /8 से नया मुनारा क्रमांक -9,10,11 होते हुए नया मुनारा क्रमांक-361 / 1 तक तथा पुरानी कृत्रिम लाइन नया मुनारा क्रमांक- 361/1 से पुराना मुनारा क्रमांक-362 एवं पुराना मुनारा क्रमांक-362 से नया मुनारा क्रमांक-362/ 1 तक तथा नवीन कृत्रिम लाइन नया मुनारा क्रमांक-362/1 से नया मुनारा क्रमांक-2,3,4 से होते हुए पुराना मुनारा क्रमांक-364 पर एवं पुरानी कृत्रिम लाइन पुराना मुनारा क्रमांक-364 से पुराना मुनारा क्रमांक-369 तक । राजस्व ग्राम बागड़ा की सीमा ।

(सामान्य) नर्मदापुरम् की वनभूमि पर बसाये गये विस्थापित ग्राम की वनभूमि का निर्वनीकरण किया जाना है ।

पूर्व सीमा पुरानी कृत्रिम लाइन आरक्षित वनखण्ड बागड़ा के पुराना मुनारा क्रमांक-369 से पुराना मुनारा क्रमांक-370,373 होते हुए पुराना मुनारा क्रमांक-374 तक । विस्थापित/ पुनर्वसित ग्राम माना भाग-01 की सीमा । दक्षिणी सीमा- नवीन कृत्रिम लाईन के पुराना मुनारा क्रमांक-374 से नवीन मुनारा क्रमांक-374/ 1 तक एवं नवीन मुनारा क्रमांक-374 /1 से नवीन मुनारा क्रमांक-5,8,9 होते हुए पुराना मुनारा क्रमांक-353 तक ।

पश्चिम सीमा आरक्षित वनखण्ड बागड़ा की पश्चिमी सीमा कृत्रिम लाईन पुराना मुनारा 21

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

क्रमांक-353 / 1 तक एवं नया मुनारा
क्रमांक-353 /1    से   पुरानापुराना मुनारा
क्रमांक-354,356,358  होते  हुए पुराना
मुनारा   क्रमांक-359   तक    आंतरिक
भू-खण्ड (इटारसी- जबलपुर रेलवे लाईन
हेतु उपयोग भूमि) जिसमें सीमा नया
मुनारा  क्रमांक-3   से   नया   मुनारा
क्रमांक-360/8     तक     एवं    मुनारा
क्रमांक-360 / 8   से   पुराना   मुनारा
क्रमांक-353    तक    तथा       मुनारा
क्रमांक-353     से     नया      मुनारा
क्रमांक-353 / 1  तक   एवं नया   मुनारा
 क्रमांक-353 / 1  से     नया    मुनारा
 क्रमांक-7,6,5, 360/4 होते हुए मुनारा
 क्रमांक-3 तक निरूपित है । (छोड़ते हुयें)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2022

क्र.-2503-829168-2022- दस -3- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक -2503-829168-2022- दस-3 दिनांक 26 दिसम्बर 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

अशोक कुमार, अपर सचिव.

22

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

Bhopal , the 26th December . 2022

No/250/829168/2022 / 10-3 :: In Exercise of powers conferred by Section 27 of the Indian Forest Act, 1927 (No.XVI of 1927 ) the State Government hereby declares that the Forest area as specified in the Schedule below , which was declared as Reserve Forest by the Notification Number /917h Date- 24.02.1879 of Madhya Pradesh Forest Department , wil I cease to be Reserve Forest and with effect from the date of publication of the notification in Madhya Pradesh Gazette and this land shall stand transferred to the Revenue Department .

SCHEDULE

District: Narmdapuram Forest Division :- Narmdapuram

S No.

Forest Beat

Forest Block

Forest Com No.

Tehsil : Babai

Forest Range: - Sohagpur

Boundaries of Forest land Ceased to be Reserve Forest

Brief

description

of reasons

for Ceasing

Reserve

Forest

Area Ceaseto be Reserve Forest (Ha. )

100.00

RF- 225 1. North Bagra

Bagra

North: - North boundary of RF block Bagra old Artificial line from old Pillar no . -359 to new Pillar no.- 360/1 and new artificial Cut line New Pillar no . -360/ 1 to new Pillar no. -3 and New Pillar no .- 3 to New Pillar no . -360 /8 and New Pillar no.- 360/8 to new Pillar no. - 9,10,11 through new Pillar no . -361/ 1 and old artificial line from new Pillar no .-361 /1 to old Pillar no . -362 and old Pillar no . - 362 to new pillar no.- 362 and new Artificial Cute line from New Pillar no . -362/ 1 to New Pillar no . - 2,3,4 through Old Pillar no. -364 and old Artificial line old Pillar no . -364 to old Pillar no . -369 . Boundry of revenue village bagra.

East: Old Artificial line from old Pillar no. -369 to old Pillar no 370,373 through old Pillar no -374 ofRFblock Bagra. West boundry of Relocated village Mana Part- 01 .

The land isto bedenotified for settlement ofvillage relocated from Satpura Tiger Reserve, Narmadapura m vide the condition no I laiddown in Sanction order No. File No. 8- 23/2021 - FC Dated 29.04.2022 ofGovt of India, Ministry of Environment, Forestand Climate Change.

South:- Artificial new cut line from old Pillar no . -374 to new pillar no.- 374/1 and new pillar no. - 374/ 1 to new pillar no. - 5,8,9 through old pillar no. -353.

West: - westboundary of RF block Bagra, Artificial line from old pillar no.-353 to new Pillar no . - 353/1 and new pillar no. -353/1 to old pillar no.-354,356,358 through old pillar no. -359 . Excluding patch (Land use for Itarsi -Jabalpur Railway Line) surrouded by new Pillar no . -3 to

new Pillar no . -360/8 and new Pillar no . -360/8 to old Pillar no . - 353 and old Pillar no . -353 to Pillar no . - 353/ 1 and new Pillar no .- 353/ 1 to new Pillar no . - 7,6,5,360/4 through new Pillar no. -3

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

ASHOK KUMAR, Add. Secy.

23

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2022

क्रमांक /2503 / 829168 / 2022 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16)

की धारा-34(अ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा यह घोषणा करती है कि नीचे दी गई अनुसुची में विनिर्दिष्ट किया गया वनक्षेत्र, जिसें इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक / 9-X/ 58 दिनांक 10 जुलाई 1958 द्वारा संरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था, मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से संरक्षित वन नहीं रहेगा तथा यह भूमि राजस्व विभाग को हस्तान्तरित मानी जायेगी ।

अनुसूची

जिला :- नर्मदापुरम्

वनमंडल :- नर्मदापुरम्

तहसील इटारसी एवं सोहागपुर

वनपरिक्षेत्र - इटारसी एवं सोहागपुर

संरक्षित वन नहीं रहने वाले क्षेत्र की सीमायें

संरक्षित वन नहीं रहने का कारण

वन कक्ष का क्रमांक

अ. क्र.

वनखण्ड का नाम

वन परिसर का नाम

क्षेत्रफल (हे.मे. ) जो संरक्षित वन नही रहेगा (हेक्ट. में)

5 1

1.

2 टांगना

3 खोरी

50.00

4 कक्ष क्र.- पी.एफ. -179

7

6

उत्तर सीमा नवीन कृत्रिम लाइन संरक्षित वनखण्ड खोरी के पुराना मुनारा क्रमांक-71 से नये मुनारा क्रमांक-71 / 1,2,3,4,5 होते हुए नया मुनारा क्रमांक-6 तक ।

पूर्व सीमा संरक्षित वनखण्ड खोरी की उत्तरी सीमा, कृत्रिम लाइन नया मुनारा क्रमांक-6 से नया मुनारा क्रमांक-8,11,15 होते हुए नया मुनारा क्रमांक -16 तक एवं नवीन कृत्रिम लाइन नया मुनारा क्रमांक 16 से नया मुनारा क्रमांक-17,18 , 19.23 होते हुए नया मुनारा क्रमांक -24 तक ।

दक्षिणी सीमा नवीन कृत्रिम लाइन नया मुनारा क्रमांक-24 से नया मुनारा क्रमांक-25.28 होते हुए नया मुनारा क्रमांक-29 तक ।

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की स्वीकृती क्रमांक File No. 8-23/2021 -FC दिनांक 29 अप्रैल 2022की शर्त क्रमांक-1 के पालन में सतपुडा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम् के संरक्षित क्षेत्र से विस्थापित कर वनमंडल (सामान्य) नर्मदापुरम् की वनभूमि पर बसाये गये विस्थापित ग्राम की वनभूमिका निर्वनीकरण किया जाना है ।

खोरी

110.00 2 गोलण्डोह

कक्ष क्र .- पी.एफ. -174

पश्चिम सीमा- नवीन कृत्रिम लाइन नया मुनारा क्रमांक-29 से संरक्षित वनखण्ड खोरी के पुराना मुनारा क्रमांक-57 एवं पुरानी कृत्रिम लाइन पुराना मुनारा क्रमांक-57 से पुराना मुनारा क्रमांक-64 तक तथा मुनारा क्रमांक-64 से पुराना मुनारा क्रमांक-66,67,70 होते हुए पुराना मुनारा क्रमांक -71 तक।

उत्तर सीमा- संरक्षित वनखण्ड खोरी की उत्तरी सीमा, कृत्रिम लाइन वनग्राम गोलनडोह के मुनारा क्रमांक-5/13 से मुनारा क्रमांक-7,8,13,14,15,16 से होते हुए मुनारा क्रमांक-17 तक एवं मुनारा क्रमांक-17 से मुनारा क्रमांक-1,4,6,8 होते हुए मुनारा क्रमांक-9 तक तथा मुनारा क्रमांक 9 से मुनारा क्रमांक -12,14,16,18 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

24

                                                                           होते हुए मुनारा क्रमांक-20 तक एवं मुनारा
                                                                           क्रमांक-20 से मुनारा क्रमांक-22.24 होते
                                                                            हुए  वनग्राम   गोलनडोह     के   मुनारा
                                                                           क्रमांक -11 तक ।
                                                                           पूर्व सीमा       कृत्रिम लाइन   वनग्राम
                                                                           गोलनडोह     के   मुनारा  क्रमांक -11 से
                                                                            संरक्षित वनखण्ड     खोरी   के   मुनारा
                                                                            क्रमांक-25,27 होते हुए मुनारा क्रमांक-29
                                                                            तक एवं मुनारा   क्रमांक-29 से आरक्षित
                                                                            वनखण्ड नीलगढ़ के मुनारा क्रमांक-89
                                                                           तक ।
                                                                            दक्षिणी सीमा      नवीन   कृत्रिम लाइन
                                                                           आरक्षित   वनखण्ड    नीलगढ़   के  मुनारा
                                                                            क्रमांक-89 से नया मुनारा क्रमांक-89/1
                                                                           एवं नया मुनारा क्रमांक-89 / 1  से नया
                                                                            मुनारा क्रमांक-7 तक ।
                                                                            पश्चिम सीमा-     कृत्रिम लाइन संरक्षित
                                                                            वनखण्ड खोरी के नया मुनारा क्रमांक-07
                                                                           से नया मुनारा क्रमांक-9,10,12,13 होते हुए
                                                                            वनग्राम गोलनडोह    के  मुनारा क्रमांक-
                                                                           5/13तक ।
3.   पथरई      पथरई       कक्ष क्र.-  79.80                                 उत्तर सीमा- संरक्षित वनखण्ड पथरई की
                           पी.एफ.                                           उत्तरी  सीमा ,  कृत्रिम लाइन    मुनारा
                                                                            क्रमांक-1 से मुनारा क्रमांक-3 तक एवं
                            -273
                                                                            मुनारा क्रमांक-3 से मुनारा क्रमांक-7 तक
                                                                            तथा    मुनारा  क्रमांक 7   से   मुनारा
                                                                            क्रमांक-8.9.10.11  होते   हुए   मुनारा
                                                                            क्रमांक-12 तक एवं मुनारा क्रमांक-12 से
                                                                            मुनारा क्रमांक-13,16,19 होते हुए मुनारा
                                                                            क्रमांक-20 तक । राजस्व सीमा ।
                                                                            पूर्वसीमा   नवीन कृत्रिम लाईन संरक्षित
                                                                            बनखण्ड पथरई के मुनारा क्रमांक-20 से
                                                                            नया मुनारा क्रमांक-25/1 तक एवं नया
                                                                            मुनारा क्रमांक-25/1   से   नया   मुनारा
                                                                            क्रमांक-3 तक !
                                                                          | दक्षिणी सीमा    नवीन कृत्रिम लाइन नया
                                                                            मुनारा   क्रमांक-3  से    नया    मुनारा
                                                                            क्रमांक-4,5,7,10 होते हुए  नया   मुनारा
                                                                            क्रमांक-14  तक।     विस्थापित / पुनर्वसित
                                                                            ग्राम काजरी की उत्तरी सीमा ।
                                                                            पश्चिम सीमा    संरक्षित वनखण्ड पथरई
                                                                           की पश्चिमी      सीमा   के   नया   मुनारा
                                                                            क्रमांक-14 से  पुराना मुनारा क्रमांक-1
                                                                            तक। विस्थापित / पुनर्वसित ग्राम बोरी की
                                                                            पूर्वी सीमा।

योग 239.80

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार , अपर सचिव,

भोपाल , दिनांक 26 दिसम्बर 2022

क्र.-2503-829168-2022 - दस- 3- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक- 2503-829168-2022- दस-3 दिनांक 26 दिसम्बर 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार , अपर सचिव.

25

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

Bhopal , the 26th December , 2022

No/2593/ 829168 /2022/ 10-3 :: In Exercise of powers conferred by Section 34(A) of the Indian Forest Act , 1927 (No.XVI of 1927) the State Government hereby declares that the Forest area as specified in the Schedule below, which was declared as protected Forest by the Notification Number/ 9 - X /58 Date 10 July 1958 of Madhya Pradesh Forest Department , will cease to be Protected Forest and with effect from the date of publication of the notification in Madhya Pradesh Gazette and this land shall stand transferred to the Revenue Department

SCHEDULE

District : - Narmadapuram Forest Division : -Narmadapuram

Forest Forest Block

Beat

Forest Com . No.

S. No

Tehsil : - Itarsi

Forest Range - Itarsi

Boundaries of Forest land Ceased to be Protected Forest

Brief description ofreasons for Ceasing Protected Forest

Area Cease to be Protecte d Forest (Ha.)

50.00 1.

PF- 179

Khori

Tangana

North: - Artificial new cut line from old Pillar no-71 of PF block Khori to new Pillar no . - 71 / 1,2,3,4,5 through new Pillar no . - 6 .

East: - North boundry of PF block Khori Artificial line from new Pillar no.-6 to new pillar no . - 8,11,15 through new Pillar no . - 16 and Artificial new cut line from new Pillar no- 16 to new Pillar no.- 17,18,19,23 through new Pillar no.- 24.

South: - . Artificial new cut line from new Pillar no .- 24 to new Pillar no.- 25,28 , through new Pillar no. -29 .

West: - Artificial new cut line from new Pillar no . -29 to old Pillar no .-57 ofPF block Khori and Artificial line from old Pillar no . -57 to old Pillar no. -64 and old Pillar no. -64 to old Pillar no . -66,67,70 through old Pillar no. -71 .

The forest land isto be denotified for settlement of villages relocatedfrom Satpura Tiger Reserve, Narmadapuram in compliance of condition no l laid down in Sanction order No. File No. 8- 23/2021 - FC Dated 29.04.2022 of Govtof India, Ministry of Environment, Forestand Climate Change .

110.00

PF-174

Khori

2. Golandoh

North: - Northboundary of PF block Khori , Artificial line from Forest Village Golandoh's Pillar no. -5/ 13 to Pillar no. -7,8,13,14,15, 16 through Pillar no . - 17 and Pillar no . - 17 to Pillar no. - 1,4,6,8 through Pillar no.- 9 and Pillar no . - 9 to Pillar no.- 12,14,16,18 through Pillar no . -20 and Pillar no . - 20 to Pillar no . - 22,24 through Pillar no- 11 of Forest Village Golandoh .

East: - Artificial line from Pillar no.- 11 of Forest Village Golandoh to Pillar no . - 25,27 through Pillar no.- 29 of PF block Khori and Pillar no.- [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

26

29 to Pillar no . - 89 of RF block Nilghar

South: - Artificial new cut line from Pillar no . - 89 of RF block Nilghar to new Pillar no . - 89 / 1 and new Pillar no . - 89 / 1 to new Pillar no . - 7.

West: - Artificial line from PF block Khori's new Pillar no . -7 to new Pillar no . -9,10,12,13 through Pillar no . -5/ 13 of forest village Golandoh .

79.80

PF - 273

Pathraj

3. Pathrai

North: - Northboundary of PF block Pathrai , Artificial line from Pillar no- 1 to Pillar no . - 3 and Pillar no.-3 to Pillar no . - 7 and Pillar no . - 7 to Pillar no . - 8,9,10,11 through Pillar no . - 12 and Pillar no . - 12 to Pillar no.- 13,16,19 through Pillar no . -20

East: - Artificial line from Pillar no.- 20 to new Pillar no . - 25/ 1 and new Pillar no . - 25/ 1 to new Pillar no . -3 .

South: - Artificial new cut line from new Pillar no . - 3 to new Pillar no.- 4,5,7,10 through new Pillar no . - 14 . North Boundary of Relocated Village Kajri .

West: - West Boundary of PF block Pathrai , Artificial line New Pillar no. - 14 to Pillar no. - 1 . East Boundary ofRelocated Village Bori .

239.80

Total

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

ASHOK KUMAR, Add. Secy.

27

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2022

क्रमांक /2503 / 829168 / 2022 /10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का 16)

की धारा-34(अ ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन एतद् द्वारा यह घोषणा करती है कि नीचे दी गई अनुसुची में विनिर्दिष्ट किया गया वनक्षेत्र, जिसें इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक / 9-X/ 58 दिनांक 10 जुलाई 1958 द्वारा संरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था, मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से संरक्षित वन नहीं रहेगा तथा यह भूमि राजस्व विभाग को हस्तान्तरित मानी जायेगी ।

अनुसुची

तहसील :- इटारसी

जिला :- नर्मदापुरम्

वन परिक्षेत्र:- इटारसी

वनमंडल :- नर्मदापुरम्

संरक्षित वन नहीं रहने वाले क्षेत्र की सीमायें

संरक्षित वन नहीं रहने का कारण

अ. क्र.

का नाम वनखण्ड वन कक्ष का क्रमांक

वन परिसर का नाम

क्षेत्रफल (हे.मे. )

जो संरक्षित

वन नही रहेगा

6

2

1

1.

3 खोरी

5 38.00

इमली पानी

4 कक्ष क्र.- पी.एफ.-180

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन

7 उत्तर सीमा- नवीन कृत्रिम लाईन नया मुनारा क्रमांक -10 से नया मुनारा क्रमांक -11 /80 तक तथा संरक्षित वनखण्ड खोरी की उत्तरी सीमा , कृत्रिम लाइन नया मुनारा क्रमांक-11 /80 से पुराना मुनारा क्रमांक-81,82 होते हुए पुराना मुनारा क्रमांक -83 तक । राजस्व सीमा ।

मंत्रालय की स्वीकृती क्रमांक FileNo.

8-12/2021 - FC दिनाक

पूर्वसीमा संरक्षित वनखण्ड खोरी की पूर्वी सीमा, कृत्रिम लाईन पुराना मुनारा क्रमांक-83 से पुराना मुनारा क्रमांक-85 तक तथा पुराना मुनारा क्रमांक -85 से पुराना मुनारा क्रमांक 86,88,90 होते हुए मुनारा क्रमांक-91 तक । राजस्व सीमा ।

दक्षिणी सीमा संरक्षित वनखण्ड खोरी की सीमा, कृत्रिम लाइन पुराना मुनारा क्रमांक -91 से नया मुनारा क्रमांक-91 / 1 तक एवं नया मुनारा क्रमांक-91/ 1 से नया मुनारा क्रमांक-2.3 होते हुए नया मुनारा क्रमांक-4 तक ।

पश्चिम सीमा- नवीन कृत्रिम लाईन नया मुनारा क्रमांक-4 से नया मुनारा क्रमांक-5,6 होते हुए नया मुनारा क्रमांक -7 तक एवं नया मुनारा क्रमांक 7 से नया मुनारा क्रमांक-8,9 होते हुए नया मुनारा क्रमांक-10 तक ।

24.02.2022 की शर्त क्रमांक-1 के पालन में सतपुडा टाइगर रिजर्व नर्मदापुरम् के संरक्षित क्षेत्र से विस्थापित कर वनमंडल (सामान्य)

नर्मदापुरम् की वनभूमि पर बसाये गये विस्थापित

आंतरिक भू-खण्ड (निजी भूमि) जिसमें सीमाए नया मुनाराचुनारा क्रमांक-6 से नया मुनारा क्रमांक-83 / 1 तक एवं नया मुनारा क्रमांक-83 / 1 से नया मुनारा क्रमांक-2,3,4 होते हुए नया मुनारा क्रमांक -5 तक एवं नया मुनारा क्रमांक-5 से नया मुनारा क्रमांक-6 तक । निरूपित है । (छोड़ते हुयें) 28

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

[ भाग 1

उत्तर सीमा संरक्षित वनखण्ड

कक्ष क्र.-

49.00

पी.एफ -180 (भाग)

खोरी की सीमा, कृत्रिम लाइन पुराना मुनारा क्रमांक-102 से पुराना मुनारा क्रमांक-104, 105 होते हुए पुराना मुनारा क्रमांक-106 तक एवं पुराना मुनारा क्रमांक-106 से पुराना मुनारा क्रमांक-107,108 होते हुए पुराना मुनारा क्रमांक-109 तक । राजस्व सीमा ।

पूर्वसीमा संरक्षित वनखण्ड खोरी की पूर्वी सीमा, कृत्रिम लाईन पुराना मुनारा क्रमांक-109 से पुराना मुनारा क्रमांक-110, 111 , 113, 117 होते हुए पुराना मुनारा क्रमांक -119 तक तथा नवीन कृत्रिम लाइन पुराना मुनारा क्रमांक-119 से नया मुनारा क्रमांक- 119/1 , 2 होते हुए नया मुनारा क्रमांक-3 तक ।

दक्षिणी सीमा नवीन कृत्रिम लाइन नया मुनारा क्रमांक-3 से नया मुनारा क्रमांक-5.7,8 होते हुए नया मुनारा क्रमांक-10 तक ।

पश्चिम सीमा कृत्रिम लाईन नया मुनारा क्रमांक-10 से नया मुनारा क्रमांक-12,14 होते हुए संरक्षित वनखण्ड खोरी के पुराना मुनारा क्रमांक-92 तक एवं संरक्षित वनखण्ड की सीमा पुराना मुनारा क्रमांक-92 से पुराना मुनारा क्रमांक-94 तक तथा नवीन कृत्रिम लाइन संरक्षित वनखण्ड खोरी के पुराना मुनारा क्रमांक-94 से नया मुनारा क्रमांक-94/1,2,3,4,5, होते हुए नया मुनारा क्रमांक-6 तक एवं नया मुनारा क्रमांक-6 से नया मुनारा क्रमांक-7,8,9 होते हुए संरक्षित वनखण्ड खोरी के पुराना मुनारा क्रमांक-97 तक तथा संरक्षित वनखण्ड खोरी की सीमा, कृत्रिम लाइन पुराना मुनारा क्रमांक-97 से पुराना मुनारा क्रमांक-98,99,101 होते हुए पुराना मुनारा क्रमांक-102 तक ।

87.00

योग :-

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार , अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2022

क्र.-2503-829168-2022- दस-3- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र.-2503-829168-2022- दस -3 दिनांक 26 दिसम्बर 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार, अपर सचिव.

29

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

Bhopal , the 26th December , 2022

No2503/829168 /2022/ 10-3 :: In Exercise of powers conferred by Section 34(A) of the Indian Forest Act , 1927 (No.XVI of 1927) the State Government hereby declares that the Forest area as specified in the Schedule below , which was declared as protected Forest by the Notification Number / 9 - X/ 58 Date 10 July 1958 of Madhya Pradesh Forest Department , will cease to be Protected Forest and with effect from the date of publication of the notification in Madhya Pradesh Gazette and this land shall stand transferred to the Revenue Department

SCHEDULE

District : - Narmadapuram

Forest Division : - Narmadapuram

Forest Block

S. No.

Forest Beat

Forest Com . No.

Aréa Cease to be Protected Forest (Ha.)

38.00 1. Imlipani Khori PF- 180

Tehsil

: - Itarsi

Forest Range : - Itarsi

Boundaries of Forest land Ceased to be Protected Forest Brief description of reasons for Ceasing Protected Forest

North: - New Artificial cut line from new Pillar no . - 10 to new Pillar no . - 11 /80 and North boundary of Protected forest, Artificial cut line from new Pillar no . - 11 /80 to old Pillar no . - 81,82 through old Pillar no . - 83 . Revenue Boundary.

East: - East boundary of protected forest block Khori , Artificial cut line from old Pillar no. - 83 to old Pillar no . -85 and old Pillar no.- 85 to old Pillar no . - 86 , 88 , 90 through Pillar no . - 91 . Revenue Boundary.

South: Boundary of Protected forest block Khori , Artificial line from old Pillar no . -91 to new Pillar no . - 91 / 1 and new Pillar no . - 91 / 1 to Pillar no. -2,3 through new Pillar no. -4 .

The forest land istobe denotified for settlement of villages relocated from Satpura Tiger Reserve, Narmadapura min compliance of condition no 1 laid down in Sanction order 8-12/2021 - FC Dated No. File No. 24.02.2022 of Govt of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change

West:- New Artificial cut line of new Pillar no . -4 to new Pillar no.- 5,6 through new Pillar no . - 7 and new Pillar no . - 7 to new Pillar no.- 8,9 through new Pillar no . - 10 .

Excluding patch ( Private Land ) surrouded by new Pillar no. -6 to new Pillar no . - 83 / 1 and new Pillar no. - 83/ 1 to new Pillar no. -2,3,4 through new Pillar no . -5 and new Pillar no . -5 to new Pillar no . -6 .

30

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

[ भाग 1

49.00

PF- 180 (Part- 02)

North : Boundary of Protected forest block Khori , Artificial line from old Pillar no . - 102 to old Pillar no.- 104,105 through old Pillar no.- 106 and old Pillar no . - 106 to old Pillar no . - 107,108 through old Pillar no . - 109 . Revenue Line .

East : - Boundary of Protected forest block Khori , Artificial line from old Pillar no . - 109 to old Pillar no. -110,111,113,117 through old Pillar no . - 119 and New Artificial cut line from old Pillar no . - 119 to new Pillar no . - 119/ 1,2 through Pillar no . -3 .

South:- New Artificial cut line from new Pillar no . - 3 to new Pillar no. - 5,7,8 through new Pillar no.- 10.

West: - Artificial line of new Pillar no .- 10 to new Pillar no .- 12,14 through old Pillar no . -92 of Protected Forest block Khori and Boundary of Protected Forest Block Khori , Artificial line From old Pillar no . -92 to old Pillar No.- 94 and New artificial cut line from old Pillar no . -94 of Protected Forest block Khori to New Pillar No. - 94/1,2,3,4,5 through new Pillar no . - 6 and new Pillar no . - 6 to new Pillar no . - 7,8,9 through old Pillar no . -97 of ' Protected Forest of khori , and Boundary of Protected Forest Block Khori , Artificial Line old Pillar 'no. -97 to old Pillar no . - 98,99,101 through Pillar no . - 102 .

87.00

Total

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK KUMAR, Add . Secy.

31

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2022

क्रमांक 2603 / 829168 / 2022/10-3 : भारतीय वन अधिनियम 1927 ( 1927 का 16) भारतीय वन अधिनियम 1927 (1927 का सं. 16) की धारा-27 द्वारा प्रदत्त शक्तियो को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन एतद् द्वारा यह निर्देश देती है कि नीचे दी गई अनुसुची में विनिर्दिष्ट किया गया वनक्षेत्र जिसें इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक / 917 h दिनांक 24.02.1879 द्वारा आरक्षित वन के रूप में घोषित किया गया था मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के दिनांक से आरक्षित वन नही रहेगा तथा यह भूमि राजस्व विभाग को हस्तान्तरित मानी जायेगी ।

अनुसुची

जिला:- नर्मदापुरम्

वनमंडल:- नर्मदापुरम्

अ. क्र.

वनखण्ड का नाम

वन परिसर का नाम

वनकक्ष का क्रमांक

तहसील :- इटारसी

वनपरिक्षेत्र:- इटारसी

आरक्षित वन नहीं रहने वाले क्षेत्र की सीमायें

कारण आरक्षित वन नहीं रहने का

क्षेत्रफल (हे.मे.) जो आरक्षित वन नही रहेगा

6

3

1.

4 66.00

2 डूंडादेह

दक्षिण खारदा

कक्ष क्र. आर.एफ. 193

8

भारत शासन पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय की उत्तर सीमा- आरक्षित वनखण्ड डूंडादेह की उत्तरी सीमा, कृत्रिम लाइन पुराना मुनारा क्रमांक-514 से पुराना मुनारा क्रमांक-515, 518,519 होते हुए पुराना मुनारा क्रमांक-520 तक । विस्थापित/ पुनर्वसित ग्राम धाई की सीमा।

स्वीकृती क्रमांक File No. 8- 20/2021- FC दिनांक 18.02. 2022 की शर्त क्रमांक-1 के पालन में सतपुडा टाइगर

रिजर्व पूर्वसीमा आरक्षितं वनखण्ड डूंडादेह की पूर्वी सीमा, कृत्रिम लाईन पुराना मुनारा क्रमांक-520 से पुराना मुनारा क्रमांक-521,523 होते हुए पुराना मुनारा क्रमांक-524 तक एवं आरक्षित वनखण्ड डूंडादेह के कक्ष क्रमांक- पी-192 की पश्चिमी सीमा, कृत्रिम लाइन पुराना मुनारा क्रमांक-524 से नया मुनारा क्रमांक-524 / 1,2,3,4 होते हुए नया मुनारा क्रमांक-5 तक ।

दक्षिणी सीमा नवीन कृत्रिम लाईन नया मुनारा क्रमांक-5 से नया मुनारा क्रमांक-6,7,8 होते हुए आरक्षित वनखण्ड डूंडादेह के पुराना मुनारा क्रमांक-509 तक ।

नर्मदापुरम् के संरक्षित क्षेत्र से विस्थापित कर वनमंडल (सामान्य) नर्मदापुरम् की वनभूमिपर पश्चिम सीमा आरक्षित वनखण्ड डूंडादेह की सीमा, कृत्रिम लाइन पुराना मुनारा क्रमांक-509 से पुराना मुनारा क्रमांक-510,512,513 होते हुए पुराना मुनारा क्रमांक-514 तक । आंतरिक भू- खण्ड

बसाये गये विस्थापित ग्राम की वनभूमि का निर्वनीकरण किया जाना

है ।

と उत्तर सीमा- कृत्रिम लाइन नया मुनारा क्रमांक-18 से नया मुनारा क्रमांक-513/1,2, 3,4,5,6 होते हुए नया मुनारा क्रमांक -7 तक ।

पूर्वसीमा- कृत्रिम लाइन नया मुनारा क्रमांक 7 से नया मुनारा क्रमांक 8,9,10,12 होते हुए नया मुनारा क्रमांक-13 तक ।

दक्षिण सीमा- कृत्रिम लाइन नया भुनारा क्रमांक-13 से नया मुनारा क्रमांक-16 तक ।

पश्चिम सीमा- कृत्रिम लाइन नया मुनारा क्रमांक- 16 से नया मुनारा क्रमांक -18 तक । निरूपित है । (छोड़ते हुये)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार , अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 26 दिसम्बर 2022

क्र.-2503-829168-2022- दस- 3- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक क्र.-2503-829168-2022- दस 3 दिनांक 26 दिसम्बर 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार, अपर सचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

32

[ भाग 1

Bhopal , the 26th December , 2022

No2503/ 829168 / 2022 / 10-3 :: In Exercise of powers conferred by Section 27 of the Indian Forest Act , 1927 (No.XVI of 1927 ) the State Government hereby declares that the Forest area as specified in the Schedule below , which was declared as Reserve Forest by the Notification Number /917h Date- 24.02.1879 of Madhya Pradesh Forest Department, wil 1 cease to be Reserve Forest and with effect from the date of publication of the notification in Madhya Pradesh Gazette and this land shall stand transferred to the Revenue Department .

SCHEDULE

District : - Narmdapuram

Forest Division : - Narmdapuram

Forest Block

S No.

Forest Beat

Forest Com No.

Tehsil : - Itarsi

Forest Range - Itarsi

be Reserve Forest Boundaries of Forest land Ceased to

Brief description of reasons for Ceasing Reserve Forest

Area Cease to be Reserve Forest (Ha.)

66.00

RF - 193

1 .

Dundadeh

South Kharda

North: North boundary of RF block Dundadeh Artificial line from old Pillar no. -514 to old Pillar no . - 515,518,519 through old Pillar no .-520 .

East: - East boundary of RF block Dundadeh , Artificial line from old Pillar no. -520 to old Pillar no. -521,523 through old Pillar no . - 524 and West Boundary of Compartment No. P- 192 of RF Block Dundadeh , Artificial line from old Pillar no . - 524 to new Pillar no . - 524/ 1,2,3,4 through new Pillar no. -5.

South: - Artificial new cut line of new Pillar no . -5 to new Pillar no - 6,7,8 through old Pillar no . -509 of RF Dundadeh .

West: - Boundary of RF block Dundadeh, artificial line from old Pillar no-509 to old Pillar no-510 , 512,513 through old Pillar no . -514.

Excluding patch ten

The forest land istobe denotified for settlement of villages relocated from Satpura Tiger Reserve , Narmadapuram in compliance ofcondition no I laid down in Sanction order No. File No. 8- 23/2021 -FC Dated 18.02.2022 of Govt of India, Ministry of Environment , Forest and Climate Change

66.00

Total

North:- Artificial line new Pillar no . - 18 to new Pillar no. -513/ 1,2,3,4,5,6 through new Pillar no . -7 .

East : - Artificial line new Pillar no . - 7 to new Pillar no. -8,9,10,12 through new Pillarno .-13 .

South: - Artificial line new Pillar no . - 13 to new Pillar no .- 16 .

West: - Artificial line new Pillar no . - 16 to new Pillar no .- 18 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

ASHOK KUMAR, Add. Secy.

33

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 21 दिसम्बर 2022

क्रमांक-एफ-3 /17/ 2022 /18-5:- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012) , की धारा 23-" क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा वि० क ०अ ० सह आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-3793/ टीसी/ 82 / भोपाल / उपां / नग्रानि / 2022भोपाल दिनांक19/09/2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है । उपांतरण ब्यौरे एवं शर्ते निम्नानुसार है:-

अनुसूची

क्रं. ग्राम

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

1.

2.

3.

4.

1

108 10.240 हेक्टेयर कलखेड़ा तहसील हुजूर जिला भोपाल

योग :- कुल रकबा 10.240 हेक्टेयर

शर्ते:-

उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू- उपयोग विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग

5.

6.

कृषि

आवास

आवासीय (प्रधानमंत्री योजना )

1. म०प्र ०शासन पर्यावरण विभाग के आदेश दिनांक 16/03/2022 द्वारा अधिसूचित वेटलैण्ड नियम, 2017 के प्रावधानों का पालन सुनिश्चित करना अनिवार्य होगा ।

2. स्थल के पश्चिम दिशा में स्थित विद्यमान मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 12.00 मीटर रखा जाना आवश्यक होगा । अतः मार्ग मध्य से दोनों और 6.00 मीटर-6.00 मीटर भूमि सुरक्षित रखना आवश्यक होगा ।

3. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी

4. उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा।

34

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

[ भाग 1

भोपाल , दिनांक 22 दिसम्बर 2022

क्रमांक- यूडीएच-0099 / 2022 / 18-5:- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (कमांक-1 सन् 2012 ) , की धारा 23-" क " की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा वि० क०अ ० सह आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-4016 / टीसी / 102 / भोपाल / उपां / नग्रानि / 2022 भोपाल दिनांक 30/09/2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित भोपाल विकास योजना 2005 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है । उपांतरण ब्यौरे एवं शर्ते निम्नानुसार है: -

अनुसूची

क्र ग्राम

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

1.

2.

3.

4.

1

1.0520 हेक्टेयर हताईखेड़ा 77 तहसील हुजूर जिला भोपाल

विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग

उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग

5.

6.

कृषि

एवं सार्वजनिक अर्ध सार्वजनिक के अंतर्गत स्वास्थ्य एवं मार्ग

कुल रकबा 1.0520 हेक्टेयर

योग -

शर्ते :-

1. स्थल के उत्तर दिशा में स्थित विद्यमान मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 18.00 मीटर रखा जाना आवश्यक होगा । अतः मार्ग मध्य से दोनों और 9.00 मीटर -9.00 मीटर भूमि तथा पश्चिम दिशा में भूमि से लगकर भोपाल विकास योजना 2031 (प्रारूप) में प्रस्तावित 24.00 मीटर चौड़े मार्ग से प्रभावित भूमि को मार्ग हेतु सुरक्षित रखा जाना आवश्यक होगा ।

2. उपरोक्त उपांतरण भोपाल विकास योजना 2005 का एकीकृत भाग होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी , उपसचिव.

35

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2022

यूडीएच /2 /0007/2022 / 18-5 एतद् द्वारा , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17-क (1 ) के अन्तर्गत अशोकनगर विकास योजना 2021 हेतु मध्यप्रदेश शासन, नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्र. एफ- 3-4-2007-बत्तीस दिनांक 03 मार्च 2007 को निरस्त करते हुए अशोकनगर विकास योजना हेतु निम्नानुसार समिति का पुर्नगठन किया जाता है । यह समिति अधिनियम की धारा 17 - क-(2 ) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी ।

समिति मे पद

संस्थाका नाम

पदनाम

अधिनियम की धारा17-क(1 )

4

3

2

1

सदस्य अध्यक्ष

नगर पालिका, अशोकनगर

(क)

सदस्य

जिला पंचायत , अशोकनगर

अध्यक्ष

(ख)

सदस्य सांसद

संसदीय क्षेत्र गुना

(ग)

सदस्य

विधानसभा क्षेत्र, अशोकनगर

विधायक

(घ)

कोई नहीं अध्यक्ष

नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकारी / साडा

(2)

सदस्य अध्यक्ष

जनपद पंचायत, अशोकनगर

(च)

सदस्य

ग्राम पंचायत, मारुफ

1.सरपंच

(छ)

सदस्य

ग्राम पंचायत पड़रिया

2. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत बरखेड़ी

3. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत आबरी

4. सरपंच,

सदस्य

ग्राम पंचायत पछारी

5. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत टकनेरी

6. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत बांसाखेड़ी

7.सरपंच

सदस्य 8. सरपंच

ग्राम पंचायत मनकपुर

सदस्य 9. सरपंच

ग्राम पंयाचत रुसुल्लाखुर्द

सदस्य

ग्राम पंचायत मेहरीराय

10 सरपंच

सदस्य 11 सरपंच

ग्राम शंकरपुर

सदस्य

ग्राम पंचायत इटावा

12. सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत मलखेड़ी

13. सरपंच

सदस्य 14. सरपंच

ग्राम पंचायत रुसुल्ला बुजुर्ग

सदस्य

काउंसिल आफ आर्किटेक्चर

1. प्रतिनिधि

(ज)

सदस्य 2. प्रतिनिधि ईस्टीटयूट आफ टाउन प्लानर्स इण्डिया

सदस्य 3. प्रतिनिधि ईस्टीटयूट आफ इंजीनियर्स

सदस्य

कलेक्टर जिला अशोकनगर

4. प्रतिनिधि

सदस्य

वनमंडलाधिकारी , अशोकनगर

5. प्रतिनिधि

सदस्य

कार्यपालनयंत्री लोक निर्माण विभाग , अशोकनगर

6. प्रतिनिधि

सदस्य

कार्यपालनयंत्री लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, विभाग,

7. प्रतिनिधि

समिति संयोजक

संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला ग्वालियर

समिति संयोजक

(झ).

36

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2022

क्रमांक- यूडीएच-2 / 0006 / 2022 / 18-5: - मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (कमांक-1 सन् 2012) , की धारा 23-" क " की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा वि ० क०अ० सह आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-4197/ टी सी / 131 /जबलपुर / उपां / नग्रानि / 2022 भोपाल दिनांक 12/10/2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित जबलपुर विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है ।

उपांतरण ब्यौरे एवं शर्ते निम्नानुसार है:-

अनुसूची

क्रं.

ग्राम

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

1.

2.

विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग

उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग

6.

4.

3. 5.

0.6000 हेक्टयर

105/1 105/3 , 1 चांटी (वार्ड नं. तहसील 75) आधारतालजिला जबलपुर

योग :-

मिश्रित एवं मार्ग कृषि एवं मार्ग

कुल रकबा 0.6000

हेक्टेयर

नोट:-

1 प्रश्नाधीन भूमि के पूर्व दिशा में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग की चौड़ाई 60.00 मीटर प्रस्तावित है, अतः मार्ग विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराना तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रावधानों का पालन करना आवश्यक होगा ।

शर्ते

1. उक्त मिश्रित भूमि उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों हेतु आवासीय , वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र में उल्लेखित समस्त गतिविधियाँ मान्य होगी ।

2. उक्त मिश्रित गतिविधियों हेतु नियमन, तथा विकास मानदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 एवं जबलपुर विकास योजना 2021 के प्रावधानुसार लागू होगें ।

उपरोक्त उपांतरण जबलपुर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा । 3.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी , उपसचिव, 37

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2022

क्रमांक एफ-3-120 / 2021 / 18-5:- मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम

1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उप धारा (4 ) के अधीन एतद् द्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा दमोह निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2035 मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 (2 ) में उपांतरणों के साथ अनुमोदित की गई है, तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात- 1. आयुक्त, सागर संभाग सागर म०प्र० .।

2. कलेक्टर , जिला दमोह म० प्र० ।

3. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय सागर म.प्र.।

4. मुख्य नगर पालिका अधिकारी , नगर पालिका परिषद्, दमोह म.प्र. ।

2/ दमोह विकास योजना (प्रारूप) 2035 को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा -19(2) में जारी सूचना दिनांक 04/04/2022 (म०प्र०राजपत्र में दिनांक 08/04/2022 को प्रकाशित ) पर निश्चित समयावधि में प्राप्त आपत्ति / सुझावों पर सुनवाई के उपरान्त निम्नानुसार निर्णय लिया गया : - उक्त सूचना अनुसार अध्याय -4 मानचित्र कमांक -4.1 तथा अध्याय-3 मानचित्र क्रमांक-3.2 ग्राम लाडनबाग पर प्रस्तावित 18.00 मीटर चौड़े वृत खण्ड स्तरीय मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 12.00 मीटर रखी जाती है " ।

3 / यह विकास योजना मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 की उपधारा (5) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

भोपाल, दिनांक 29 दिसम्बर 2022

क्र.- एफ- 3-120-2021- अठारह-5- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की सूचना क्रमांक-एफ-3-120-2021-अठारह 5 दिनांक 29 दिसम्बर 2022 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी , उपसचिव.

[ भाग 1 38

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

Bhopal , the 29th December , 2022

No. F - 3-120/2021/18-5 : Notice under section 19 (4 ) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan with modifications for Damoh ( Planning Area ) 2035 under sub- section (2) of section 19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 ( No. 23 of 1973 ) , and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours , namely: -

1. Commissioner , Sagar division Sagar M.P.

2.

Collector , District Damoh , MP

3. Joint Director , Town & Country Planning, District Office Sagar , MP

4. ChiefMunicipal Officer, Nagar Palika Parishad , Damoh M.P.

2/ Objections/ suggestions received within the stipulated time period on the notification dated 04-04-2022 ( published in State Gazette on 08-04-2022 ) regarding modification in Damoh Development Plan ( Draft ) 2035 were heard and it has been decided that : -

" As per the above notice, the proposed width of 18 m wide circle section road in village Ladenbagh, in chapter-4 Map no. 4.1 and chapter 3 Map no. 3.2 has been Kept as 12 m.

3/ The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in M.P. Gazettee under section 19 (5) ofM.P. Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , SHUBHASHISH BANERJEE , Dy. Secy.

39

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 29 दिसम्बर 2022

क्रमांक- यूडीएच -3 / 0152/ 2022 / 18-5: - मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (कमांक-1 सन् 2012) , की धारा 23-"क " की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार एतद् द्वारा वि० क० अ० सह आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-4008/टी सी / 111 /रायसेन/उपां/ नग्रानि/ 2022 भोपाल दिनांक 30/09/2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित रायसेन विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है ।

उपांतरण ब्यौरे एवं शर्ते निम्नानुसार है:-

अनुसूची

ग्राम

क्रं.

विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग

6.

5.

4.

3.

2.

1.

0.1250 हेक्टेयर

394

1

वाणिज्यिक एवं मार्ग

सार्वजनिक एवं सार्वजनिक एवं मार्ग अर्ध

रायसेन तहसील रायसेन जिला

395 0.0160 हेक्टेयर

2 रायसेन

सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक एवं मार्ग

0.0930 हेक्टेयर

396

3

सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक एवं मार्ग

0.2570 हेक्टेयर

398

4

सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक, आवासीय , एवं मार्ग

वर्तमान आवासीय एवं मार्ग

0.5100 हेक्टेयर

405

5

आंशिक

406 0.4050 हेक्टेयर

6

आवासीय एवं सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक

407 0.0160 हेक्टेयर

7

सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक एवं मार्ग

वर्तमान आवासीय एवं मार्ग

0.0440 हेक्टेयर

408

8

वर्तमान आवासीय एवं मार्ग

0.0440 हेक्टेयर

409

9

वर्तमान आवासीय एवं मार्ग

410 0.0040 हेक्टेयर

वर्तमान आवासीय एवं मार्ग

411 0.0360 हेक्टेयर

891011

कुल रकबा

योग

1.55 हेक्टेयर

शर्ते

1. स्थल के पश्चिम दिशा में स्थित राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 86 की प्रस्तावित चोड़ाई 80. 00 मीटर है । अतः मार्ग मध्य से दोनों ओर 40.00 मीटर भूमि सुरक्षित रखना आवश्यक होगा ।

2. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षो को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी ।

3. उपरोक्त उपांतरण रायसेन विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी , उपसचिव.

40

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

[ भाग 1

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, वल्लभ, भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 27 दिसम्बर 2022

क्रमांक : एफ-07/01 //2021 /तेरह : यह कि आवेदक, मेसर्स पावर ग्रिड एनर्जी सर्विसेस लिमिटेड , इंदौर , जिसका पंजीकृत कार्यालय सौदामिनि, प्लॉट न . 2, सेक्टर- 29, गुरुग्राम हरियाणा है , तहसील नागदा, जिला उज्जैन में स्थापित अपने 85 मेगावाट सौर ऊर्जा संयंत्र से म.प्र . पावर ट्रांसमिशन कंपनी के 400/220 केव्ही सब-स्टेशन , नागदा तक 220 केव्ही सिंगल सर्किट शिरोपरि पारेषण लाईन, जिसकी रूट लंबाई लगभग 4.0 किमी है, के निर्माण, संचालन एवं रख - रखाव का इरादा रखता है ।

और यह कि आवेदक मेसर्स पावर ग्रिड एनर्जी सर्विसेस लिमिटेड, इंदौर द्वारा उपरोक्त 220 केव्ही सिंगल सर्किट शिरोपरि पारेषण लाईन के निर्माण कार्य हेतु विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के तहत अनुमति प्रदान करने बावत आवेदन प्रस्तुत किया है । प्रस्तावित पारेषण लाईन मध्यप्रदेश के उज्जैन जिले में है ।

अतएव प्राप्त आवेदन पर विचारोपरांत राज्य सरकार , विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के अधीन मेसर्स पावर ग्रिड एनर्जी सर्विसेस लिमिटेड, इंदौर को उपरोक्त 220 केव्ही पारेषण लाईन का निर्माण कार्य किए जाने हेतु निम्नानुसार शर्तों पर अनुमति प्रदान करता है : -

(i ) विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 68 के अंतर्गत प्रदत्त अनुमति को उल्लेखित शिरोपरि पारेषण लाईन के निर्माण के उ‌द्देश्य मात्र के लिए सीमित रखा जाएगा।

(ii) आवेदक कंपनी अपने स्वयं के व्यय पर जिलाधिकारी, अन्य संबंधित विभागों और भूमि मालिकों से "राइट ऑफ वे " (आर.ओ.डब्लू. ) की अनुमति प्राप्त करने के लिए उत्तरदायी होगा।

(iii) आवेदक कंपनी, उपरोक्त पारेषण लाईन , म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड (एमपीपीटीसीएल) द्वारा अनुमोदित ले-आउट प्लान और लाईन ओरिएंटेशन के अनुसार म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी की पारेषण लाईन से संबद्ध करेगी ।

41

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

(iv ) आवेदक कंपनी द्वारा पारेषण लाईन का निर्माण कार्य उसके द्वारा प्रस्तुत टोपो शीट पर चिह्नित प्रस्तावित मार्ग के अनुरूप किया जाएगा।

(v) आवेदक कंपनी द्वारा प्रस्तावित लाईन का निर्माण विद्युत अधिनियम , 2003 (यथा संशोधित) एवं उसके अंतर्गत बनाये गये नियमों / विनियमों के प्रासंगिक प्रावधानों एवं केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (सुरक्षा तथा विद्युत आपूर्ति से संबंधित उपाय) विनियम , 2010 (यथा संशोधित ) केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण (विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों के निर्माण के लिए तकनीकी मानक) विनियम, 2010 (यथा संशोधित ) और केन्द्रीय विद्युत प्राधिकरण ( विद्युत संयंत्रों और विद्युत लाईनों का निर्माण , प्रचालन एवं अनुरक्षण के लिए सुरक्षा आवश्यकताएं) विनियम , 2011 ( यथा संशोधित) के प्रावधानों के अधीन किया जाएगा ।

(vi ) आवेदक कंपनी को गांवों/शहरों के उन भूमि मालिकों से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त करना होगा, जिनकी भूमि पर लाईन के टावरों को खड़ा किया जाना है ।

(vii ) पारेषण लाईन के टावर बेस और आर.ओ.डब्लू. कॉरिडार से संबंधित नुकसान के लिए सक्षम राजस्वं प्राधिकारी द्वारा तय किए गए अनुसार भूमि मुआवजा आवेदक कंपनी द्वारा भूमि मालिकों को देय होगा ।

(viii ) यदि लाईन के निर्माण के लिए पेड़ों की कटाई की आवश्यकता होती है , तो आवेदक कंपनी सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करेगी ।

(ix) प्रस्तावित शिरोपरि लाईन के विद्यमान पारेषण लाईनों , राष्ट्रीय / राज्य राजमार्ग, नदी, रेलवे ट्रैक आदि के साथ क्रासिंग के मामले में आवेदक कंपनी , सक्षम प्राधिकरण की मंजूरी प्राप्त कर कार्य करेगी ।

(x) यदि वन भूमि के ऊपर से लाईन पास करने का प्रस्ताव है , तो आवेदक कंपनी वन क्षेत्र में काम शुरू करने के पूर्व वन विभाग से स्वीकृति प्राप्त करेगी । हालांकि लाईन बिछाने में वन क्षेत्र की संलिप्तता न होने की स्थिति में सक्षम वन प्राधिकारी से "अनापत्ति प्रमाण पत्र" प्राप्त करने की आवश्यकता होगी ।

(xi ) यदि प्रस्तावित लाईन दूरसंचार लाईनों या अनुज्ञप्तिधारियों की लाईनों के पास से गुजरती है, तो आवेदक कंपनी को सक्षम प्राधिकारियों से अनुमति लेनी होगी ।

(xii ) आवेदक कंपनी को विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 160 के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा और केन्द्रीय पीटीसीसी द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार प्रस्तावित लाईन को ऊर्जीकृत करने के पूर्व पीटीसीसी रूट अनुमोदन प्राप्त करना होगा ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जनवरी 2023

42

(xii ) प्रस्तावित लाईन का निर्माण कार्य पूर्ण होने के पश्चात लाईन को ऊर्जीकृत करने के पूर्व आवेदक कंपनी को अपने व्यय पर विद्युत निरीक्षक से अनुमति प्राप्त करनी होगी।

(xiv ) प्रस्तावित लाईन के निर्माण से, यदि व्यक्तिगत / सार्वजनिक संपत्ति को कोई नुकसान होता है , तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियत क्षतिपूर्ति का भुगतान आवेदक कंपनी को करना होगा।

(xv ) यदि आवेदक कंपनी की लाईन पर किसी वैधानिक प्रावधान के अनुसार कोई शुल्क लगाया जाता है , तो यह आवेदक कंपनी द्वारा देय होगा।

(xvi ) आवेदक कंपनी राज्य / केन्द्र सरकार की सभी प्रचलित एवं समय - समय पर संशोधित संविधिक आवश्यकताओं का परिपालन सुनिश्चित करेगी।

(xvii ) आवेदक कंपनी कार्य के दौरान दुर्घटना या अन्य किसी कारण से उसके तथा अन्य पक्ष के बीच के मामलों में विवादों/ निपटान के आपराधिक और नागरिक दायित्वों से राज्य सरकार को प्रतिरक्षित रखेगी ।

(xviii ) लाईन के निर्माण के लिए उपरोक्त अनुमति राज्य शासन द्वारा आदेश जारी करने की दिनांक से 2 वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी है । आवेदक कंपनी द्वारा इस अवधि के भीतर निर्माण पूरा कर राज्य शासन और म.प्र. पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड को सूचित करना होगा ।

(xix ) राज्य सरकार उपरोक्तानुसार निर्धारित अवधि समाप्त होने पर किसी भी समय अनुमोदन को वापस या रद्द कर सकती है।

(xx) उपरोक्त नियमों एवं शर्तों में से किसी के भी उल्लंघन पर , यह अनुमति स्वतः रद्द हो जाएगी।

43

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

Bhopal , the 27th December . 2022 No. F - 7-01-2021-13 .

Whereas , the applicant M/ s Power Grid Energy Services Ltd. , having Registered Office at Saudamini , Plot no. 2, Sector - 29, Gurugram, Haryana, intends to construct , operate & maintain a dedicated 220 KV single circuit overhead transmission line having a route length of approx . 4.0 Km from their 85 MW Solar Power Generating Plant at Nagda, District Ujjain to 400/220 KV, Nagda Substation ofMP Power Transmission Company Ltd.

And whereas, the applicant M/ s Power Grid Energy Services Ltd., Indore has applied for the permission to construct the above 220 KV single circuit overhead transmission line under Section 68 of the Electricity Act 2003. Proposed transmission line is situated in Ujjain District of MP .

Now therefore, the State Government after consideration of the application received , hereby accords permission to M/ s Power Grid Energy Services Ltd. , Indore , under Section 68 of the Electricity Act 2003, for construction of above mentioned 220 KV overhead line , on the following terms and conditions: - i. The permission accorded under Section 68 of the Electricity Act, 2003 shall be limited up to specific purpose of laying/ construction of the overhead transmission line as mentioned above .

ii . The applicant Company shall be responsible to obtain " Right of Way " (ROW) clearance from District Magistrate, concerned departments and land owners at its own cost .

The applicant Company, shall terminate the transmission line at MPPTCL's substation/ line in accordance with the Lay -out plan & line orientation as approved by MPPTCL .

iv. The construction of transmission line will be done by the Applicant Company as per proposed route as marked on the topo sheet .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

[ भाग 1 44

V. The construction of proposed line will be done by the Applicant Company as per relevant provisions of the Electricity Act- 2003 as amended time to time and rules & regulations framed there under and CEA (Measures relating to Safety & Electricity Supply ) Regulations 2010 (as amended) , CEA (Technical Standards for construction of Electrical Plants and Electric Lines) Regulation 2010 (as amended) and CEA (Safety Requirements for construction, operation and maintenance of Electrical Plants and Electric Lines ) Regulation 2011 (as amended).

vi . The Applicant Company will be required to obtain " NO OBJECTION CERTIFICATE " from land owners of the Villages / Towns on whose land, support towers are to be erected.

vii . The land compensations towards damages in regard to tower base & ROW corridor for transmission line will be payable by the Applicant Company to the land owners as decided by the competent revenue authority.

viii. In case cutting of trees is required for construction of line, the Applicant Company shall obtain prior permission from the Competent Authority.

ix. In case of proposed crossing of the overhead line with existing Transmission lines , National / State highway , river, railway track, the Applicant Company shall take over the work after approval of the Competent Authority.

Χ. In case the line is proposed to pass over the forest land, the Applicant Company will obtain forest clearance before commencement of work in forest area. However , 'No Objection Certificate ' of competent forest authority shall be required in case of the non - involvement of forest with laying of the line.

xi. In case the proposed line passes near to the telecom lines or the lines of licensees, the Applicant Company shall be required to take permission from the Competent Authorities .

xii . TheApplicant Company shall have to comply with the provisions of Section 160 of the Electricity Act 2003 and the PTCC route approval shall have to be obtained in accordance with norms laid down by the Central PTCC before proposed line is energized/charged.

xiii . On completion of construction work of the proposed line, the Applicant Company shall have to obtain permission from Electrical Inspector, before charging the line, at its own cost .

45

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

xiv. If there is any damage to personal / public property during construction of proposed line, Applicant Company shall have to pay compensation as determined by the Competent Authority .

XV . If any charges are levied on the line of the Applicant Company as per any statutory provision, the same shall be payable by the Applicant Company.

xvi . The Applicant Company shall comply to all the statutory requirements ofState/ Central Govt . prevailing and as amended from time to time .

xvii . The Applicant Company shall indemnify the State Govt. from criminal and civil liability for settlement of disputes in the matter between him and other party due to accident or any other reason during the work.

xviii . The above permission for construction of line is for 2 years from the date of order issued by State Government. The Applicant Company shall complete the construction within this period and intimate the State Government and MPPTCL .

xix. The State Government may withdraw or cancel the approval at any time on expiry of the stipulated time period .

XX. On violation of any of the above mentioned terms / conditions , the permission shall stand CANCELLED automatically .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज अग्रवाल , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जनवरी 2023

46

[ भाग 1

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ, भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 7 दिसम्बर 2022

क्रमांक एफ 4 / 2 / 6/002 / 2022 /तीसः मध्यप्रदेश प्राचीन्न स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1964 ( क्र.12 सन् 1964 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन निम्नांकित को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित किया गया था: -

स्वामित्व

क्रं. राज्य जिला तहसील

स्मारक का नाम

क्षेत्रफल हेक्टेयर

राजस्व खंड जो संरक्षण के अधीन है।

असंरक्षित स्मारक को किस विभाग को सौंपा जाना है

1.

220

3.346

जिला-प्रशासन विदिशा विदिशा

स्थानीय क्षेत्र कानाम जाफरखेड़ी स्तूप के अवशेष

म.प्र.

मध्यप्रदेश शासन

माफी मकबरा

2.

विदिशा

म.प्र. विदिशा

2509 मकबरा

जिला-प्रशासन

0.010 हे .

2510 मकबरा 0.021 हे.

2511 मकबरा 0.596 हे.

मकबरा, हाजीवली दुर्गानगर

परिसर

कस्बा विदिशा प.ह.न. -50 दुर्गानगर

0.627 हे.

हाजी याली भूमि स्यामी आकोफ डिपार्टमेंट नजीरखा, सिकन्दरखां , शकूरखां, गफूर खां पुत्र अमीर खां 2/3 मुः शकुकर बी देवा नत्येखां 1/3

अंग्रेजों की कने

3. म.प्र. विदिशा सिरोंज वरेन्डा

33(खसरा)

प.ह.न. 09-38

मध्यप्रदेश शासन

ग्राम पंचायत, सिरोंज

11.9888 (रकवा) का

क्षेत्र 0.100 हे .

4.

शासकीय

सिरोंज

रावजी की हवेली

म.प्र. विदिशा

नजूल शीट क्र.

जिला शिक्षा अधिकारी , विदिशा

13बी के भू-

खंड क्र . 25

पटवारी हल्का नं.-4 खसरा नंबर 25 व

27

रकबा 4065

हवेली कस्बा सिरोंज रावजी की

वर्ग मीटर ,

शिक्षा वि.

उद्यान एवं

रावजी की

हवेली , शिक्षा

भवन मय

उद्यान 4115

वर्गमीटर

5

1700

0.84 एकड़

म.प्र. शाजापुर शाजापुर

सिद्धेश्वर महादेव

प्राचीन मंदिर

1

अवंतिपुर बडोदिया

जिलाध्यक्ष शाजापुर

प्रबंधक जिलाधीश शाजापुर

राज्य शासन की यह राय है कि उक्त वर्णित अधिसूचना द्वारा राज्य संरक्षित घोषित किये गये स्मारक/ क्षेत्र को अब और अधिक समय संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है ।

अतः मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम 1964 की धारा -34 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य शासन एतद द्वारा घोषित करता है कि उपरोक्त में वर्णित स्मारक क्षेत्र को अब और अधिक समय तक संरक्षित करने की आवश्यकता नहीं है । अतः उक्त स्मारकों को मूल स्वरूप में बनाये रखने की शर्त पर अनुसूची के क्रमांक -10 अनुसार संबंधित विभागों को सौंपा जाये।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वंदना पाण्डेय , अवर सचिव.

47

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सिवनी मध्यप्रदेश एवं उपसचिव , मध्यप्रदेश , शासन

राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 19 दिसम्बर 2022

क्र.-7162-जि.भू.अ.-2022

प्रारूप-5

(नियम 10)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है । इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2 ) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैः-

अनुसूची

प.ह.नं.-40

ब.नं.:-522

:-बिछुआ

जिला:-सिवनी

तहसीलः-छपारा

:- छपारा

1- ग्राम का नाम 2- रा.नि.मं.

3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-0.18 हेक्टेयर

र्सरचना

सीमाएं

वृक्ष

सर्वेक्षण

प्रकार कमांक

स. क्र.

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता

पश्चिम

संख्या

उत्तर

प्रगति किस्म

दक्षिण

प्लिंथ काएरिया

अर्जनकेअधिन क्षेत्रफल(हे.मे.)

भूमिकाप्रकार

Alok102balalba

.13 14

10

8

9

11. 12

7

6

4

3

5

1

2

गेन्दलाल ,

0.10

58

1

यशंवतसिंह

कृषि

भूमिस्वामी

बतीबाई, कुदियाबाई पिता भोजराज जाति कुम्हरावत पता सा. देह भूमिस्वामी

299441910-916

कुम्हरायत

कुम्हरावत

जागेश्वरपिताबाबूलालजाति

रास्ता

59/2

2

0.04 जागेश्वर पिता बाबूलाल जाति कुम्हरावत पता सा. देह भूमिस्वामी

कृषि

म.प्र.शासन

भूमिस्वाभी

Hitsinhltkbyblue

balancein

रास्ता

YAwiworkwhyshewinspainwhyablelin

Palaceyour

0.04

59/1

1

म.प्र.शासन

न.प्र.शासन

बाबूलालजाति।

जागेश्वरपितागेन्दलालपिताभोजराजम.प्र.शासन गन्दलाल

रास्ता न

नाला

म.प्र.शासन

0.18

योग 3

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है ।

[ भाग 1 48

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

क्र. -7162-जि.भू.अ.- 2022

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है । इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2 ) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैः-

अनुसूची

ब.नं.:-522

प.ह.नं.-40

1- ग्राम का नाम

:-बिछुआ

जिला:-सिवनी

तहसीलः-छपारा

:- छपारा

2- रा.नि.मं.

3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:-0.18 हेक्टेयर

संरचना

सीमाएं

वृक्ष

प्रकार सर्वेक्षण कमांक

स. क्र.

हिप्तबद्ध व्यक्ति का नाम और पता

संख्या

उत्तर

पश्चिम प्रगति

दक्षिण

किस्म

प्लिंथ काएरिया

NADK142Bh

क्षेत्रफल(हे.मे.) Bluesejoke

ANOOK102Dilba

13

11 12

14

10

6

7

8

9

5

4

3

1

2

58

गेन्दलाल,

0.10

1

यशंवतसिंह

बतीबाई,

कृषि

भूमिस्वामी

कुदियाबाई पिता भोजराज जाति कुम्हरावत पता

Yulewiwellwhy

सा.देह भूमिस्वामी

कुम्हरावत

जागेश्वरपिताबाबूलालजाति

रास्ता

म.प्र.शासन

Balade

जागेश्वर पिता

0.04

59/2

2

1

बाबूलाल जाति कुम्हरावत पता सा.देह

म.प्र.शासन

गेन्दलालपिताभोजराज

भूमिस्वामी

कृषि

भूमिस्वामी

जातिकुम्हरावत

जातिकुम्हरावत

237844191043941341kwhitewhyabstella

shallowwhenbyAbililla

रास्ता

0.04

59/1

1

1

म.प्र.शासन

म.प्र.शासन

कुम्हरावत

बाबूलालजाति जागेश्वरपिता

रास्ता

म.प्र.शासन

वन

0.18

योग 3

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है । 14 → 49

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

क्र.-7163-जि.भू.अ.- 2022

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है । इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैः-

अनुसूची

1- ग्राम का नाम

ब.नं.:- 271

:-झिलमिली

प.ह.नं.-37

2- रा.नि.मं.

-'छपारा

तहसीलः-छपारा जिलाः सिवनी.

3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल 0.08 हेक्टेयर

सर्वेक्षण

संरचना

सीमाएं वृक्ष

क्रमांक

स. क्र.

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता

उत्तर

प्लिंथ

दक्षिण Hath

ANOOK1046Jh

statee-joke दक्षेत्रफल(हे.मे.)

काएरिया

सख्या

Nasik100Dolla

प्रकार

3

12 13

10 11 -

155/2

1

कृषि 0.08 संदीपकुमार पुत्र ओमशंकर जाति

बागरी पता

निवासी ग्राम

सिवनी म.प्र.

1

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

म.प्र.शासन(रास्ता)

म.प्र.शासन(भू-जल)

HelthefeeHillthe150kkia

albatelleaabharewhyignore

1

योग

0.08

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

[ भाग 1 50

क्र.-7163-जि.भू.अ.-2022

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है । इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैः-

:

अनुसूची

ब.नं.:-2710

:-झिलमिली

प.हु.नं.-37

1- ग्राम का नाम

तहसीलः- छपारा 'जिंलाः-सिवनी

छपारा

2- रा.नि.मं.

3- अर्जुन हेतु प्रस्तावितः क्षेत्रफलः 0.08 हेक्टेयर

बना

संरचना

वृक्ष

सर्वेक्षणरहितबद्ध व्यक्ति अंत दासीमाएं टे की

क्रमांक

स. क्र.

का नाम और

पता

k

-पश्चिम

प्रगतिकिस्म

काएरिया स्र्वािमित्वकाप्रकार

संख्या प्रकार

13

155/2

1

0.08 संदीपकुमार पुत्र

कृषि

ओमशंकर जाति

बागरी पता

निवासी ग्राम

सिवनी म.प्र.

i

1 भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

म.प्र.शासन(रास्ता)

म.प्र.शासन(भू-जल)

!

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E

1

0.08

योग

1. अर्जित की जानें वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भूअर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राहुल हरिदास फटिंग , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

51

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला नरसिंहपुर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश , शासन

राजस्व विभाग

नरसिंहपुर, दिनांक 19 दिसम्बर 2022 क्र.- 168-भू-अर्जन-2022

प्रारंभिक अधिसूचना

(देखिएधारा 11 )

रा० मा ० क. 09 / अ -82 / 2022-23 मौजा ग्राम- गुरसी प.ह.नं.- 13/7 तहसील- करेली

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर को नर्मदा नदी पर चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण कार्य हेतु भूमि की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है ।

चूंकि कार्यपालन यंत्री रानी अवंती लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर द्वारा प्रमाणित किया गया है कि परियोजना की पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रकरण क. SIA/ MP/ RIV/279855 / 2022 में कार्यवाही की जा रही है । भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदिर्शता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 की उपधारा 2 के अनुसार सिंचाई परियोजनाओं के संबंध में जहां पर्यावरणीय प्रभाव निर्धारण की प्रक्रिया की तत्समय प्रवत्त किसी अन्य विधि के प्रावधानों के अधीन अपेक्षा की जाती, सामाजिक प्रभाव निर्धारण से संबंधित इस अधिनियम के प्रावधान लागू नही होगें । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन सार्वजनिक सूचना के जरिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है :-

अनूसूची 1

1. परियोजना का नाम

* चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण कार्य ।

2. भूमि का विवरण

1. जिला

: नरसिंहपुर

: करेली

2. तहसील

3. ग्राम

: गुरसी

: 141

4. नं.बं.

: 13/7

5. प.ह.न.

: 2.934 हे.

6. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

[ भाग 1 52

                                          अनूसूची 2
स     हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता            स्वामित्व    खसरा नम्बर   अर्जित
क.                                              का प्रकार                 रकबा हे०
      रामेश्वर वल्द केवलराम लोधी सा. देह        भूमि स्वामी  103/10       0.161
  1
                                                             104          0.060
                                                             103/6        0.110
  2   कमला वाई पति नरवर सिंह कृष्णपाल पिता      भूमि स्वामी
      नरवर सिंह लोधी सा. देह
  3                                             भूमि स्वामी  103/9        0.110
      भूपेन्द्र कुमार मुन्नीवाई गीताबाई कलाबाई
      जीजीबाई पिता मिठ्ठू धोबी सा. देह
  4   चौहान सिंह पिता नेतराम सिंह लोधी सा. देह  भूमि स्वामी  102/3        0.085
  5   रामपाल सिंह पिता मातवर सिंह लोधी सा. देह  भूमि स्वामी  102/4        0.185
                                                             100/2        0.245
  6    हरिसिंह पिता मोहन सिंह लोधी सा. देह      भूमिस्वामी   101/1        0.045
  7                                             भूमि स्वामी  98           0.360
       कमलेश पिता सुम्मेर सिंह लोधी सा. देह
                                                             268/2        0.220
  8    अनुराग सिंह पिता बलराम सिंह लोधी सा. देह  भूमि स्वामी
  9    हल्कीबाई पिता लीलाधर बाढई सा. देह        भूमि स्वामी  269/1/1      0.008
 10    हरिओम मोहन ना.बा. वल्द वली बलराम          भूमि स्वामी 269/1/2      0.009
       बाढई सा. मगरधा नरसिंहपुर
       कल्याण सिंह वल्द किशनलाल बाढई सा.         भूमि स्वामी 269/4, 269/6  0.044
  11
      करेली
                                                             269/7        0.100
  12   अंकित अंकिता ना.बा. वल्द तुलसीराम बली     भूमि स्वामी
       दादी हल्कीबाई बाढई सा. देह
       ताराबाई वल्द किशनलाल पति गेंदालाल         भूमि स्वामी 269/8         0.052
  13
       बाढई सा. देह
                                                 भूमि स्वामी 269/9        0.052
  14   वतीबाई वल्द किशनलाल पति अब्बू बाढई
      सा. देह
       रामरानी उर्फ सोनाबाई वल्द किशनलाल पति     भूमि स्वामी 269/10       0.032
  15
       देवेन्द्र बाढई सा. नरसिंहपुर
  16 अमित पिता ओमप्रकाश मेहरा सा. देह ग्राम      भूमि स्वामी 281           0.295
      नौकर
  17                                             भूमि स्वामी 282/1/2       0.096
       तुलसाबाई बेवा श्यामलाल रामप्रसाद
       जयंतीवबाई ना.बा. वल्द श्यामलाल वली मां
       तुलसाबाई रजक सा. देह
  18   राजबल सिंह पिता हल्के सिंह लोधी सा.       भूमि स्वामी 282/3         0.092
       घूरपुर
  19   रामसिंह गिरीराज पिस. गोधन सिंह लोधी सा.   भूमि स्वामी 282/4         0.132
       देह

53

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

राधाबाई वेवा छोटेलाल लोधी साः देह 20

21 मातवर सिंह वल्द छोटेलाल लोधी सा. देह

रामसिंह वल्द गोधन सिंह लोधी सा. देह 22

23 हल्कू उर्फ गिरीराज वल्द गोधन सिंह लोधी सा. देह

कुल योग

0.140 भूमि स्वामी 283/2, 284/2, 298/3

0.180 भूमि स्वामी 283/4, 284/4, 298/5

0.040 भूमि स्वामी 283/6, 284/6, 298/7

0.081 भूमि स्वामी 283/7, 284/7 , 298/8

2.934

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ भोपाल दिनांक -एफ 16-15 (7)-2014- सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता हैं ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिश्ट कार्यपालन यंत्री रानी अवंती वाई लोधी सागर नहर संभाग नरसिंहपुर और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने , किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात कय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क. 84 भू अर्जन शाखा, नरसिंहपुर) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, ऋजु बाफना , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

54

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बालाघाट मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश , शासन

राजस्व विभाग

क्र. -98-भू- अर्जन-2022

बालाघाट, दिनांक 22 दिसम्बर 2022

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची (2 ) में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 जून सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

तहसील

जिला

नगर/ग्राम सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित रकबा क्षेत्रफल

(हे.में)

3

2

1

समनापुर बालाघाट परसवाड़ा

4

11.104

5 रानी लघु जलाशय निर्माण

अनुसूची - 2

खसरा नबर

क्रमांक

कुल रकबा धारक का नाम

कुल अर्जित रकबा हे.

4

3

2

1

1.416

1.416

2/1/4

1

2

2/1/5

1.919

1.919

3

1.295 0.544

1.416 0.829

2/1/6 52/1/3

1.295

1.619

2/1/7

4

0.405

3.589

10

5

1.047

1.047

6

22/2, 39/2, 42/1

0.129

0.129

40/2

7

0.129

0.129

52/1/2

0.666

0.668

41/2

8

0.280

0.280

42/2

9

0.174

42/3

0.174

10

0.162

0.324

52/3

0.388

0.388

52/1/1

0.910

1.622

43,44

11

0.809

0.809

52/1/4

12

5

संतोष ,रेशमा, सुषमा, उमा पिता महासिंह जाति गोंड निवासी समनापुर

संतोष कुमार पिता महासिंह जाति गोंड भूमिस्वामी

जीवनलाल, शिवनलाल , जैवन्ता, रैवन, फुलवन्ता पिता अमीलाल

नभ कुमार पिता प्रबोध सुकुमार बेवा प्रबोध पिनाकी, रजंन, अर्चना पिता प्रबोप्रबोध जाति बंगाली निवासी समनापुर

लखनलाल व. उड़क, पुरन्ताबाई पति अड़क, सुखलाल, रोमिल, कुवंर , कमला, समुला, रमुला पिता जेठूसिंह निवासी समनापुर

दिलीपसिंह, कपूरसिंह, भेदसिंह, धरमसिंह, मेहसिंह व. हरलाल , पारबती बेवा हरलाल , मेघराज, जीवन व. परसराम जाति पंवार

अगीराबाई जौ. तिलकचन्द, किरनबाई वल्द मेघराज जाति पंवार

गीताबाई व. लखनलाल जाति महार

कपूरचंद व. प्रेमलाल जाति कलार

गोविन्दीबाई बेवा इदंल जाति गोंड

भैयालाल, सुबेलाल, हिरनबाई, बिरनबाई वल्द नन्दलाल जाति गोंड

रामदयाल, कपूराबाई, एशुला, दशवन्ती, यशवन्ती वल्द गुहदड़ सौनू वल्द चर्रा जाति गोंड निवासी समनापुर

11.104

16.358

योग:-

1. चूंकि रानी जलाशय के निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्त्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्था स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

2. भूमि के नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा. ) बैहर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3. समुचित सरकार की वेबसाईट www.balaghat.nic.in पर भीअपलोड किया गया है ।

55

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

क्र.-99- भू- अर्जन-2022

चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची (2 ) में वर्णित भूमिस्वामियों की भूमियों का, भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 जून सन् 2013) की धारा 19 के अंतर्गत, यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची -1

तहसील

जिला

नगर /ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित रकबा क्षेत्रफल

(हे.में)

2

3 1

पचामा

बालाघाट बैहर/

परसवाड़ा

5

4

1.439

पचामा जलाशय निर्माण

अनुसूची-2

खसरा नबर

क्रमांक

कुल रकबा

3

2

1

1.181

1

21/1

0.355

2

377/5

0.729

3

435/1/2

0.020

4

317/3

0.218

5

389/3

1.013

6

217/6

1.013

7

217/7

1.789

217/1

8

0.284

9 249/2/5

0.154

277

10

0.749

11

22/6

0.202

12

15/7

धारक का नाम

कुल अर्जित रकबा हे .

5

4

0.607

श्री अंजीराबाई पति बहादुरसिंह जाति गोंड सा. देह भूमि स्वामी

0.081

सुकवन्ती जौ बैरागसिंह जाति गोंड नि. दलदला

0.036

सम्हारूलाल व. सुखराम जाति अहीर

0.020

बुन्दर बेवा दशरथ, निराशा, तरासन, कृष्णा वल्द दशरथ जाति महार

0.089

सुशीला बेवा रमेश, कमलेश , नीलेश वल्द रमेश जाति महार निवासी दलदला

0.006 ताराचन्द व. हरगोविन्दलाल जाति पवांर

0.006

लक्ष्मीचन्द व. हरगोविन्दलाल जाति पवांर

0.006 धीरजलाल व. हरगोविन्दलाल जाति पवांर

0.014 सत्यजीत व. अरूण जाति पवांर

0.040

खेमराव व. होल्कर, मृदुल, प्रवेश व. रविन्द्र, शरद पति रविन्द्र, भोलाराव, रमेशराव, किशोर व. होल्कर जाति पवांर

0.104 सालिकराम व. उदेसिंह जाति गोंड

0.026

ईस प्रसाद व. गुट्टू जाति पवांर 56

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जनवरी 2023

2.833 13

35

0.271 14

5/5

0.282 15 22/1/2

0.607 16

15/9

0.128 17 22/3/1

0.930 18 34/2

1.937

19 45/1/1

14.695

[ भाग 1

0.202

कलाबाई बेवा जीवन, राजू व. चम्हार , सुकरती बेवा चम्हार , गुलाब व. सोहपत, लक्ष्मी बेवा सोहपत, नेतलाल व. मोहपत भानुप्रताप व. जीवन, अनुपम , निशा, आशा , अर्चना व. जीवन, गजानन्द व. मोहपत, जगदीश , यशवंत, उर्मिला , निर्मला व. मोहपत जाति गोंड

0.021

दद्दोलाल, रघोलाल, बुधसिंह व. जगतसिंह जाति गोंड

0.032 रमेश व . मनोहर सिंह जाति गोंड

0.032 बसन्ती जौ भैनसिंह जाति गोंड निवासी नारंगी

0.012

पतिराम व . साधुसिंह जाति गोंड

0.028

विनोता बेवा गुहदड़सिंह रविन्द्र, टेकेश्वर , देवेन्द्र उर्फ मंजीत, डिलेश्वरी, ताराबाई, जशोमती, ममता, सरिता व. गुहदड़सिंह जाति गोंड निवासी नारंगी

0.077 श्री नसीबसिंह व. आनन्दसिंह जाति गोंड

1.439

1. चूंकि पचामा जलाशय के निर्माण हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने

से धारा 19 की उपधारा (2 ) के तहत पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्था स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

2. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (रा) बैहर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3. समुचित सरकार की वेबसाईट www.balaghat.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गिरीश कुमार मिश्रा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

57

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू- अर्जन अधिकारी सुसनेर – नलखेड़ा

जिला आगर - मालवा , मध्यप्रदेश

पत्र क्र.-1824-2022-23

आगर मालवा, दिनांक 11 अक्टूबर 2022

प्ररूप-घ

(नियम 6 देखिय)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ।) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांकः 1.6.24 दिनांकः 16/09/2022द्वारा , राज्य सरकार ने कुण्डालिया बाँया तट नहर परियोजना के लिए ग्राम डोंगर गाँव सोयत तहसील सुसनेर जिला आगर मालवा में सिंचाई जल परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की आशय की घोषणा की हैं ।

वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक: 21/10/202 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस के साथ ग्राम पंचायत एंव संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

ग्राम डोंगर गाँव सोयत

तहसील - सुसनेर

उपयोग में आने वाली भूमि का रकबा (हैक्टर में)

विवरण

क्रं.

कुल रकबा

उपयोंग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)

निजी भूमि

0.9112

93.91

1 कुण्डलिया नहर परियोजना बांयी तट नहर निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट के निर्माण कार्य हेतु

0.9112

93.91

योग

अनुसूची (2)

(1 ) कुण्डलिया नहर परियोजना निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईप लाईन, केबल एवं डक्ट से प्रभावित होने से

ग्राम डोंगर गाँव सोयत तहसील सुसनेर जिला आगर- मालवा

ग्राम का नाम

खसरा क्र.

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमि स्वामी/ अधिभोग का नाम

अनु क्र.

भूमिगत पाईपलाईन एवं डक्ट बिछाने के लिये उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि हेक्टर में)

पुरीलाल पुत्र भंवरलाल जाति कुल्मि पता डोंगर

0.0190

0.25

डोंगर गांव सोयत

1529

1

गांव सोयत

घनश्याम पिता रामरतन जाति गुर्जर पता डोंगर

0.0599

0.23

डोंगर गांव सोयत

2548

2

गांव सोयत

0.64

0.0123

डोंगर गांव सोयत

3

2550

लक्ष्मीनारायण पुत्र रामरतन जाति गुर्जर पता डोंगर गांव सोयत

लक्ष्मीनारायण पुत्र रामरतन जाति गुर्जर पता

0.35

0.0022

डोंगर गांवसोयत

2551

4

डोंगर गांव सोयत [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

58

ग्राम का नाम कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

खसरा क्र.

भूमि स्वामी/ अधिभोग का नाम

अनु क्र.

भूमिगत पाईपलाईन एवं डक्ट बिछाने के लिये उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि हेक्टर में)

2552/1 धापूबाई बेवा नानुराम जाति गुर्जर पता डोंगर गांव सोयत 1/2 भाग , रामनारायण पिता नानुराम जाति गुर्जर पता डोंगर गांव सोयत 1/2 भाग;

0.0035

0.52

डोंगर गांव सोयत

5

2552

2552/2 कांशीराम पिता नानुराम जाति गुर्जर पता डोंगर गांव सोयत 1/2 भाग, धापुबाई बेवा नानुराम जाति गुर्जर पता डोंगर गांव सोयत 1/2 भाग

0.0037

0.35

डोंगर गांवसोयत

2553

6

2553/1 रतीराम पिता हीरालाल जाति गुर्जर पता डोंगर गांव सोयत; 2553/2 मोहनलाल पिता हीरालाल जाति गुर्जर

0.0059

0.55

डोंगर गांव सोयत

2554

7

राधेश्याम पिता बालचन्द जाति गूजर पता डोंगर गांव सोयत

0.0073

0.55

डोंगर गांव सोयत

8

2555

शोभाराम पिता बालचन्द जाति गुर्जर पता डोंगर गांव सोयत

0.0067

0.55

डोंगर गांव सोयत

2556

9

छीतरमल पिता बालचन्द जाति गुर्जर पता डोंगर गांव सोयत सुसनेर

0.0055

0.23

डोंगर गांवसोयत

2582

10

कैलाश पिता भवरलाल जाति गुर्जर पता डोंगर गांव सोयत 1/2 भाग , मथुराबाई बेवा भवरलाल जाति गुर्जर पता डोंगर गोव सोयत 1/2 भाग

0.0085

0.23

डोंगर गांव सोयत

2584

11

बालचंद पिता पुरा जाति गुर्जर पता डोंगर गांव सोयत

2628/1 भागचंद पिता गिरधारी जाति गुर्जर पता डोंगर गांव सोयत;

0.0091

0.63

डोंगर गांव सोयत

2628

12

2628/2 बजरंगसिह पिता पर्वतसिह जाति राजपुत पता डोंगर गांव सोयत

0.0027

1.05

डोंगर गांव सोयत

2626

13

देवकीनन्दन पिता राधेश्याम जाति सोनी पता रायपुर कृषक डोंगर गांव सोयत

0.0056

0.21

डोंगर गांव सोयत

2627

14

धापुबाई पत्नी भागचनद जाति गुर्जर पता डोंगर गांव सोयत

0.0072

1.19

डोंगर गांव सोयत

2625

15

2625/1 छीतर कनीराम रामप्रसाद कलावतीबाई अयोध्याबाई जतनबाई पिता बालचंद जाति गुर्जर पता डोंगर गांव सोयत; 2625/2 भागचंद पिता गिरधारी जाति गुर्जर पता डोंगर गांव सोयतः 2625/3 बजरंगसिह पिता पर्वतसिह जाति

0.0221

1.54

डोंगर गांवसोयत

2219/2

16

राजपुत पता डोंगर गांव सोयत भागचंद पिता गिरधारी जाति गुर्जर पता डाँगर गांवसोयत

0.0181

1.20

डोंगर गांव सोयत

2044

17

विजयपालसिंह गजेन्द्रसिंह पिता हिम्मतसिंह जाति राजपूत पता डोंगर गांव सोयत

0.0012

0.38

डोंगरगांव सोयत

2047

18

नंदसिंह पिता प्रतापसिंह जाति राजपुत पता डोंगर गांव सोयत

0.0124

0.53

डोंगर गांव सोयत

2077

19

राधेश्याम पूरीलाल दरियावबाई सुन्दरबाई धापूबाई केशरबाई बेवा मोती जाति गुर्जर पता डोंगर गांव सोयत

0.0140 बालचंद पुरीलाल पिता गिरधारी पता डोंगर गांव सोयत सुसनेर 9/100 भाग , भागचंद पिता गिरधारी पता डोंगर गांव सोयत सुसनेर 6/100 भाग, गुलाबबाई धापुबाई सरदारबाई पुत्री

0.53

डोंगर गांव सोयत

20

2076

गिरधारी पता डोंगर गांव सोयत 42/100 भाग , जड़ावबाई बेवा गिरधारी पता डोंगर गांव सोयत 14/100 भाग, पुरीलाल पिता मोतीलाल जाति गुर्जर पता डोंगर गांव सोयत 29/100 भाग,

0.0397

1.59

डोंगर गांव सोयत

2069

21

कमलाकुंवर पत्नी बलवंतसिंह जाति राजपूत पताडोंगर गांव 59

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

ग्राम का नाम

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

खसरा क्र

भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम

अनु क्र.

भूमिगत पाईपलाईन एवं डक्ट बिछाने के लिये उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि हेक्टर में)

0.0005

1.15

डोंगर गांव सोयत

2071

22

तुलसीराम पिता रामनारायण जाति ब्राह्मण पता सुसनेर

0.0062

0.18

डोंगर गांव सोयत

1949

23

दुर्गेश पिता ओमप्रकाश जाति कुल्मी पता डोंगर गांव सोयत

0.0027

0.21

डोंगर गांव सोयत

24

1948

कन्हैयालाल पि भेरुलाल अ व सर माता कांतिबाई कांतिबाई बेवा भेरुलाल जाति सुनार पता डोंगर गांव सोयत 1/5 भाग, नंदुबाई वि पुरालाल रोड़ीबाई गीताबाई पुत्री पुरालाल जाति सुनार पता डोंगर गांव सोयत 4/5 भाग

0.0033

0.19

डोंगर गांव सोयत

1947

25

गुडडीबाई पत्नी ओमप्रकाश जाति कुल्मी पता डोंगर गांव सोयत

0.0065

0.47

डोंगर गांव सोयत

26

1946

कमलाबाई पति नंदा जाति गूजर पता डोंगर गांव सोयत सुसनेर

0.0075

0.47

डोंगर गांव सोयत

27

1945

बालकुंवरबाई पत्नी बालसिंह जाति राजपुत पता डोंगर गांव सोयत

0.0094

0.20

डोंगर गांव सोयत

1940/2

28

प्रभुलाल पिता शिवलाल जाति गूजर पता डोंगर गांव सोयत

0.0046

0.19

डोंगर गांवसोयत

29

1940/1

प्रहलाद पिता गोपी जाति माली पता डोंगर गांव सोयत

0.0020

0.62

डोंगर गांवसोयत

1939

30

सुशीलाबाई पत्नी रामविलास जाति महाजन पता डोंगर गांव सोयत

0.0108

0.83

डोंगर गांवसोयत

1938

31

उषा पति पुरूषोत्तम पिता रामविलास जाति महाजन पता डोंगर गांव सोयत

0.0097

0.60

डोंगर गांव सोयत

32

1937

सुशीलाबाई पत्नी रामविलास जाति महाजन पता डोंगर गांव सोयत

0.0018

0.73

डोंगर गांव सोयत

1936

33

उषा पति पुरूषोत्तम पिता रामविलास जाति महाजन पता डोंगर गांव सोयत

0.0068

0.63

डोंगर गांव सोयत

34

1560

प्रपुल सुशील अजय पिता कृष्णकांत सुषमाबाई गुडडीबाई बेबीबाई पूनमबाई मनीषाबाई तातीबाई पु कृष्णकांत मनोरमा बेवा कृष्णकांत जाति ब्रह्मण पता शाजापुर 1/2 भाग, लक्ष्मीकांत श्रीकांत पिता रणजीराम जानकीबाई बेवा रणजी जाति ब्रह्मण पता निवासी शाजापुर 1/2 भाग

0.0016

0.23

डोंगर गांव सोयत

1559

35

प्रपुल सुशील अजय पिता कृष्णकांत सुषमाबाई गुडडीबाई बेबीबाई पूनमबाई मनीषाबाई तातीबाई पु कृष्णकांत मनोरमा बेवा कृष्णकांत जाति ब्रह्मण पता शाजापुर 1/2 भाग , लक्ष्मीकांत श्रीकांत पिता रणजीराम जानकीबाई बेवा रणजी जाति ब्रह्मण पता निवासी शाजापुर 1/2 भाग

1558/1 रमेशचंद्र पिता उदेराम जाति ब्राह्मण पता डोंगर गांव सोयत; 1558/2 रामबाबू पिता कैलाशनारायण पता डोंगर गांव सोयत;

0.0213

1.16

डोंगर गांवसोयत

1558

36

1558/3 संतोषबाई पुत्री उदेराम जाति ब्राह्मण पता डोंगर गांव सोयतः 1558/4 रामचन्द्र पिता उदेराम जाति ब्राह्मण पता डोंगर गांव सोयत

0.0193

4.33

डोंगर गांव सोयत

1535

37

1535/1 मुकेश पिता कैलाशनारायण जाति कुल्मी पता निवासी साल्याखेड़ी कृषक डोंगरगांव:

1535/2 कैलाशनारायण पिता बद्रीलाल जाति कुल्मी पता डोंगर गांव सोयत

0.0054

0.38

डोंगर गांव सोयत

38

1540/1

1540/1/1 रामबाबू पिता बिरदीचन्द जाति ब्राह्मण पता डोंगर गांव सोयतः 1540/1/2 मुकेश पिता कैलाशनारायण जाति कुल्मी पता निवासी साल्याखेड़ी कृषक डोंगरगांव मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

60

[ भाग 1

ग्राम का नाम कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

खसरा क्र.

भूमि स्वामी/ अधिभोग का नाम

अनु क्र.

भूमिगत पाईपलाईन एवं डक्ट बिछाने के लिये उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि हेक्टर में)

0.0097

0.54

डोंगर गांव सोयत

39

1539/1

रामबाबू पिता बिरदीचन्द जाति ब्राह्मण पता डोंगर गांव सोयत

0.0065

1.25

डोंगर गांव सोयत

40

1306

रामेश्वर पिता पुरीलाल जाति कुल्मी पता डोंगर गांव सोयत 1/4 भाग , जगदीशचंद पिता पुरीलाल जाति कुल्मी पता डोंगर गांव सोयत 1/4 भाग, राधेश्याम पिता पुरीलाल जाति कुल्मी पता डोंगर गांव सोयत 1/4 भाग , द्रोपदीबाई पिता पुरीलाल जाति कुल्मी पता डोंगर गांव सोयत 1/4 भाग

0.0101

1.10

1300

41

डोंगर गांव सोयत

रामेश्वर जगदीश राधेश्याम पु पुरीलाल पिता पुरीलाल जाति कुल्मी पता डोंगर गांव सोयत

0.0011

0.11

डोंगर गांव सोयत

42

1302

गायत्रीबाई पत्नी जगदीश जाति कुल्मी पता डोंगर गांव सोयत

1299/1 बाबूलाल मोहनबाई पुत्री माता सावित्रीबाई जाति ब्राह्मण पता निवासी श्रीपतपुरा कृषक डोंगर गाव सोयतः

0.0121

0.60

43

1299

डोंगर गांवसोयत

1299/2 विष्णुप्रसाद दुरगीबाई पुत्री माता सावित्रीबाई जाति ब्राह्मण पता निवासी श्रीपतपुरा कृषक डोंगर गाव सोयत

1294/1 बाबूलाल मोहनबाई पुत्री माता सावित्रीबाई जाति ब्राह्मण पता निवासी श्रीपतपुरा कृषक डोंगर गाव सोयतः

1.80

0.0368

डोंगर गांव सोयत

44

1294

1294/2 विष्णुप्रसाद दुरगीबाई पुत्री माता सावित्रीबाई जाति ब्राह्मण पता निवासी श्रीपतपुरा कृषक डोंगर गाव सोयत

1.10

0.0094

डोंगर गांव सोयत

45

1278

1278/1 विष्णुप्रसाद दुरगीबाई पुत्री माता सावित्रीबाई जाति ब्राह्मण पता निवासी श्रीपतपुरा कृषक डोंगरगाव सोयतः 1278/2 बाबूलाल मोहनबाई पुत्री माता सावित्रीबाई जाति ब्राह्मण पता निवासी श्रीपतपुरा कृषक डोंगर गाव सोयत

0.0065

0.92

डोंगर गांव सोयत

46

1280

मोहनलाल पिता बालचन्द जाति कुल्मी पता श्रीपतपुरा कृषक डोंगर गांव सोयत गायत्रीबाई पत्नी रामगोपाल जाति कुल्मी पता

0.0119

डोंगर गांव सोयत

1.32

47

1279

बिन्दा कृषक डोंगर गांव सोयत

1277/1 प्रभुलाल पिता शंकरलाल जाति तेली पता डोंगर गांव सोयतः 1277/2 मोहनलाल पिता शंकरलाल जाति तेली पता डोंगर गांव सोयतः

2.00

0.0182 48

1277

डोंगर गांव सोयत

1277/3 रामविलास पिता शंकरलाल जाति तेली पता डोंगर गांव सोयत;

1277/4 रामसुखीबाई कलावतीबाई पिता शंकरलाल फूलकुबाई बेवा शंकरलाल जाति तेली पता डोंगर गांव सोयत

0.0120

0.73

डोंगर गांवसोयत

49

1276

विष्णुप्रसाद कन्हैयालाल रामचन्द्र पु जगन्नाथ मगनबाई बेवा जगन्नाथ जाति तेली पता डोंगर गांव सोयत

0.60

0.0087

डोंगर गांव सोयत

1273

50

विष्णुप्रसाद कन्हैयालाल रामचन्द्र पु जगन्नाथ मगनबाई बेवा जगन्नाथ जाति तेली पता डोंगर गांवसोयत

0.65

0:0095

डोंगर गांव सोयत

1275

51

विष्णुप्रसाद कन्हैयालाल रामचन्द्र पु जगन्नाथ मगनबाई बेवा जगन्नाथ जाति तेली पता डोंगर गांव सोयत

0.42

0.0061 1274

डोंगर गांव सोयत

52

गीताबाई वि मनोहरलाल कालू दोलतराम पु मनोहरलाल अ सर माका स्वयं गीताबाई बेवा मनोहरलाल जाति सुनार पता डोंगर गांव सोयत

0.0106

0.59

डोंगर गांव सोयत

1225

53

मांगीलाल पुत्र देवा जाति दोगी पता डोंगर गांव सोयत 61

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

ग्राम का नान

खसरा क्र

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिस्वामी/अघिभोग का नाम

अनु क्र.

भूमिगत पाईपलाईन एवं डक्ट बिछाने के लिये उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि हेक्टर में)

0.0107

0.59

डोंगर गांवसोयत

54

1226

गंगाराम पिता देवा जाति दांगी पता डोंगर गांव सोयत

0.0171

1.78

डोंगर गांवसोयत

1253

55

1253/1 रामचंद्र पिता बरदा जाति दांगी पता निवासी हनोतिया कृषक डोंगरगाव सोयतः 1253/2 प्रभुलाल पिता बरदा जाति दांगी पता निवासी हनौतिया तहसील पिड़ावा सुसनेर

0.0157

1.15

डोंगर गांव सोयत

56

1251

पीरूलाल पु बपुलाल धापूबाई बेवा बापुलाल जाति भील पता श्रीपतपुरा कृषक डोंगर गांव सोयत 1/2 भाग , रामलाल गोपाल पुत्र जगन्नाथ जाति भील पता श्रीपतपुरा कृषक डोंगर गांव सोयत 1/2भाग

1.14

0.0174

डोंगर गांवसोयत

57

1252

रामनारायण कन्हैयालाल सीताबाई पिता प्रभुलाल जाति दांगी पता गुराड़िया सोयत कृषक डोंगर गांव

0.0058

0.86

डोंगर गांव सोयत

2549

58

लक्ष्मीनारायण पुत्र रामरतन जाति गुर्जर पता डोंगर गांव सोयत

0.0110

1.81

2540

डोंगर गांव सोयत

59

2540/1 नारायणसिंह पिता छीतरसिंह जाति राजपुत पता डोंगर गांव सोयतः 2540/2 भगवानसिह पिता छीतरसिंह जाति राजपूत पता डोंगर गांव सोयत

0.0018

1.03

डोंगर गांव सोयत

2565

60

भंवरसिह रेशमकुवर बेवा गुलाबसिंह जाति राजपुत पता डोंगर गांव सोयत

0.98

0.0113

डोंगर गांव सोयत

1942

61

प्रभुलाल बद्रीलाल मोहनलाल पिता शिवलाल जाति गुर्जर पता डोंगर गांव सोयत

0.0015

0.60

डोंगर गांव सोयत

62

1941

राधेश्याम हरिसिंह पिता पुर जाति गुर्जर पता डोंगर गांव सोयत

0.0027

0.34

डोंगर गांव सोयत

63

1965

1965/1 राधेश्याम पिता पूरीलाल जाति गुर्जर पता डोंगर गांव सोयत; 1965/2 हेमराज पिता बाला उफ़ बालचंद जाति ब्राह्मण पता डोंगर गांव सोयत

भवानीराम पुत्र भंवरलाल जाति कुल्मी पता

0.0068

1.01

डोंगर गांव सोयत

1268

64

1.33

0.0028

डोंगर गांव सोयत

1270

65

श्रीपतपुरा कृषक डोंगर गांव सोयत कंवरलाल पिता भीमा जाति कुम्हार पता डोंगर गांव सोयत

1269/1 भेरूलाल पिता नंदा जाति कुम्हार पता बराइ कृषक डोंगरगाव सोयतः

0.59

0.0054

डोंगरगांव सोयत

1269

66

1269/2 जगन्नाथ पिता नानूराम जाति कुम्हार पता बराइ कृषक डोंगर गांव सोयत

0.0040

0.55

डोंगर गांव सोयत

1265

67

1265/1 रामचन्द्र बिरदीचन्द्र पिता रामलाल पिता रामलाल जाति कुम्हार पता बराई; 1265/2 रोडमल पिता नंदा जाति कुम्हार पता बराई

0.0034

0.39

डोंगर गांव सोयत

1264

68

1264/1 रामचन्द्र बिरदीचन्द्र पिता रामलाल पिता रामलाल जाति कुम्हार पता बराई; 1264/2 रोडमल पिता नंदा जाति कुम्हार पता बराई

0.0062

0.63

डोंगर गांव सोयत

1262

69

1262/1 रोडमल पिता नंदा जाति कुम्हार पता बराई; 1262/2 भेरूलाल पिता नंदा जाति कुम्हार पता बराइ कृषक डोंगरगाव सोयत

0.0054

4.93

डोंगर गांवसोयत

785

70

785/1 दयाराम पिता द्वारकीलाल जाति कुलमी पता डोंगर गांव सोयतः 785/2 बाबुलाल पिता द्वारकीलाल जाति कुलमी पता डोंगर गांव सोयत; 785/3 ओमप्रकाश पिता द्वारकीलाल जाति कुलमी पता डोंगर गांव सोयत मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जनवरी 2023

[ भाग 1 62

ग्राम का नाम कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

खसरा क्र

अनु क्र.

भूमि स्वामी/ अधिभोग का नाम

भूमिगत पाईपलाईन एवं डक्ट बिछाने के लिये उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि हेक्टर में)

1.26

0.0074

डोंगर गांव सोयत

71

782

मुकेशकुमार पिता रामप्रसाद जाति कुलमी पता डोंगर गांवसोयत

1.34

0.0074

डोंगर गांव सोयत

777

72

द्वारकीलाल पिता मोतीलाल जाति कुलमी पता डोंगर गांव सोयत

0.0040

0,40

डोंगर गांव सोयत

73

778/1

भैराबाई वि. कालुराम जाति भील पता निवासी ग्राम शासकीय संस्था अहस्तांतरणीय

0.35

0.0059

डोंगर गांव सोयत

74

779

निर्भयरावरेगे विवेकरावरेगे विश्वासरावरेगे पिता नरेंद्रकुमाररेगे जयश्रीबाई बेवा नरेंद्रकुमार रेगे जाति दक्षिणी ब्राह्मण पता डोंगर गांव सोयत 5/8 भाग , सुनंदाबाई सरोजबाई शैलजाबाई पिता नरायणराव रेगे जाति दक्षिणी ब्राह्मण पता डोंगर गांव सोयत 3/8भाग

0.0059

0.21

डोंगर गांव सोयत

75

758

758/1 ओमप्रकाश पिता हीरालाल जाति कुम्हार पता डोंगर गांव सोयत; 758/2 पुनमचंद पिता हीरालाल जाति कुम्हार पता डोंगर गांव सोयत

0.0057

0.60

76

डोंगर गांव सोयत

759

759/1 ओमप्रकाश पिता हीरालाल जाति कुम्हार पता डोंगर गांव सोयत; 759/2 प्रभुलाल पिता हीरालाल जाति कुम्हार पता डोंगर गांव सोयत

0.0011

0.54

डोंगर गांवसोयत

760

77

सोहनलाल पिता रामलाल जाति भील पता डोंगर गांव सोयत

0.0024

0.77

डोंगर गांव सोयत

644

78

अशोककुमार पिता सीताराम जाति दजी पता डोंगर गांव सोयत

0.0032

0.12

डोंगर गांव सोपत

79 645/3427

645/3429/1 दिनेशकुमार पिता सीताराम सीताराम मोहनलाल पिता बाला पिता बाला जाति दर्जी पता डोंगर गांव सोयत; 645/3429/2 कल्पना पत्नी अशोककुमार जाति दर्जी पता डोंगर गांव सोयत

0.0081

0.83

डोंगर गांव सोयत

80

645

मोहनलाल पिता बाला जाति दजी पता डोंगर गांव सोयत

0.0015

0.22

डोंगर गांव सोपत

651

81

गंगाराम पिता नारायण जाति तेली पता डोंगर गांवसोयत

0.0044

0.97

डोंगर गांव सोयत

652

82

शरीफनबी पत्नी मुमताज जाति पिंजारा पता डोंगर गांवसोयत

0.0059

0.65

डोंगर गांव सोयत

626/3

83

पन्नालाल पिता देराम जाति बलाई पता डोंगर गांवसोयत

0.0040

0.65

डोंगर गांव सोयत

626/2

84

तुलसीराम पिता देराम जाति बलाई पता डोंगर गांव सोयत

केशरसिंह पिता बनेसिंह जाति राजपूत पता डोंगर गांव सोयत 1/10 भाग ; भारतसिंह पिता बनेसिंह जाति राजपूत पता डोंगर गांव सोयत 1/10 भाग: गोपालसिंह पिता बनेसिंह जाति राजपूत पता डोंगर गांव सोयत 1/10 भाग; रिसिंह पिता बनेसिंह जाति राजपूत पता डोंगर गांव सोयत 1/10 भाग : प्रेमकुंवरबा पुत्री

0.0125

1.10

625

डोंगर गांव सोयत

85

बनेसिंह जाति राजपूत पता डोंगर गांव सोयत 1/10 भाग ; सरेकुंवरबाई पुत्री बनेसिंह जाति राजपूत पता डोंगर गांव सोयत 1/10 भाग ; कमलाकुंवरबाई पुत्री बनेसिंह जाति राजपूत पता डोंगर गांव सोयत 1/10 भाग ; दीपाकुंवर पुत्री बनेसिंह जाति राजपूत पता डोंगर गांव सोयत 1/10 भाग ; संतराकुंवरबाई पुत्री बनेसिंह जाति राजपूत पता डोंगर गांव सोयत 1/10 भाग :उम्मेदकुंवरबाई बेवा बनेसिंह जाति राजपूत पता डोंगर गांव सोयत 1/10 भाग 63

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

ग्राम का नाम

खसरा क्र.

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमि स्वामी/ अधिभोग का नाम

अनु क्र.

भूमिगत पाईपलाईन एवं डक्ट बिछाने के लिये उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि हेक्टर में)

0.44

0.0006

डोंगर गांव सोयत

86

582/2

मुकेशकुमार पिता मनोहलाल जाति ब्राह्मण पता डोंगर गांव सोयत

0.0040

डोंगर गांव सोयत

1.12

87

579

दुर्गाशंकर पिता मांगीलाल जाति लोहार पता डोंगर गांवसोयत

0.0027

0.38

डोंगर गांव सोयत

577

88

दुर्गाशंकर पिता मांगीलाल जाति लोहार पता डोंगर गांव सोयत

मांगीलाल रामगोपाल पिता भंवरलाल सुगनबाई बेवा भंवरलाल जाति बलाई पता डोंगर गांव

0.0056

1.11

डोंगर गांव सोयत

576

89

सोयत 1/3 भाग ; नारायण पु गुला बभाग पिता गुलाबभाग जाति बलाई पता डोंगर गांव सोयत 1/3 भाग ; दयाराम महेश द पु राधीबाई दत्तक नारायण जाति बलाई पता डोंगर गांव सोयत

1.36

0.0106

डोंगर गांवसोयत

575

90

1/3 भाग दुर्गाशंकर पिता मांगीलाल जाति लोहार पता डोंगर गांवसोयत

1.26

0.0099 574

डोंगर गांवसोयत

91

जानकीबाई पति रामगोपाल शर्मा व धापूबाई पति रामगोपाल शर्मा जाति ब्राह्मण पता डोंगर गांव सोयत

0.0194

3.95

डोंगर गांव सोयत

561

92

शिवाजीरावरेगे पिता शंकरराव जाति ब्राह्मण पता डोंगर गांव सोयत

0.0050

1.07

559

डोंगर गांव सोयत

93

गिरीशकुमार पिता रामगोपाल जाति ब्राह्मण पता डोंगर गांव सोयत

0.0031

0.93

डोंगर गांवसोयत

94

364

364/1 प्रेमचंद रामबाबू चंद्रकलाबाई पिता मोतीलाल कमलाबाई विधवा मोतीलाल कृतिका पिता लालचंद डालीबाई बेवा लालचंद जाति बलाई पता डोंगर गांव सोयतः 364/2 काशीराम पिता पुरा जाति बलाई पता

डोंगर गांव सोयत

365/1 बजरंग पिता नानूराम जाति बलाई पता डोंगर गांव सोयत; 365/2जानकीलाल पिता जगन्नाथ जाति बलाई पता डोंगर गांव सोयत;

0.0106

1.11

365

डोंगर गांव सोयत

95

365/3 प्रेमचंद रामबाबू चंद्रकलाबाईपितामोतीलाल कमलाबाई विधवा मोतीलाल कृतिका पिता लालचंद डालीबाई बेवा लालचंद जाति बलाई पता डोंगर गांव सोयत

0.0042

0.90

डोंगर गांव सोयत

370

96

धापूबाई पति रामगोपाल जानकीबाई पति रामगोपाल जाति ब्राह्मण पता डोंगर गांव सोयत

0.0055

1.60

डोंगर गांव सोयत

97

373

सब्बीरहुसैन पिता घीसा जाति पिंजारा पता डोंगर गांव सोयत 1/3 भाग , अलीहुसेन पिता घीसा जाति पिंजारा पता डोंगर गांव सोयत 1/3 भाग, जन्नतबी पति अलीहसन जाति पिंजारा पता डोंगर गांव सोयत 1/3 भाग

0.46

0.0038

डोंगर गांवसोयत

374

98

जत्रतबाई पति अलीहुसैन जाति पिंजारा पता डोंगर गांव सोयत

0.46

0.0059

डोंगर गाँव सोयत

376

99

जन्नतबाई पति अलीहुसेन जाति पिंजारा पता डोंगर गांव सोयत

0.97

0.0100 100

डोंगर गांवसोयत

378

हेमराज मांगीबाई पिता पन्नालाल जाति कलाल पता डोंगर गांव सोयत

0.19

0.0014

डोंगर गांव सोयत

379

101

रसुलभाई पिता कासमजी जाति पिंजारा पता डोंगर गांव सोयत

1.40

0.0047

102

डोंगर गांव सोयत

380

भेरूलाल बद्रीलाल कमलाबाई मांगीबाई पिता लाला जाति बलाई पता सुसनेर

1.39

0.0059 103

डोंगर गांव सोयत

95

श्याम पिता गोपीलाल जाति बलाई पता डोंगर गांव सोयत 1/2 भाग , दुर्गाबाई पुत्री गोपीलाल जाति बलाई पता डोंगर गांव सोयत 1/2 भाग मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

64

[ भाग 1

ग्राम का नाम

खसरा क्र.

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमि स्वामी / अधिभोग का नाम

अनु क्र.

भूमिगत पाईपलाईन एवं डक्ट बिछाने के लिये उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि हेक्टर में)

0.84

0.0001

डोंगर गांव सोयत

94

104

रामलाल पिता वोतो जाति बलाई पता डाँगर गांव सोयत

87/1 मोहम्मदहूसेन पिता कासमजी जाति पिंजारा पता डोंगर गांव सोयत;

0.0098

0.52

डोंगर गांवसोयत

105

87

87/2 अल्लानूर पिता अब्दुल जाति पिंजारा पता डोंगर गांव सोयत

0.50

0.0089

डोंगर गांव सोयत

106

122

भगवतीबाई पिता भारमल जाति दांगी पता निवासीकिशनपुरा

0.0002

0.25

डोंगर गांवसोयत

107

120

भगवतीबाई पिता भारमल जाति दांगी पता निवासीकिशनपुरा

166/1 धापुबाई पत्नी हेमराज जाति सोनी पता गुराडिया सोयत;

166/2 प्रेमबाई पत्नी कालुराम जाति तेली पता डोंगर गांव सोयत;

1.85

0.0116

डोंगर गांव सोयत

166

108

166/3 पुरीलाल प्रभुलाल पुत्र उकार जाति माली पताडोंगर गांव सोयत; 166/4 पुरीलाल पुत्र उकार जाति माली पता डोंगर गांव सोयत

164/1 माधवप्रसाद पिता बालाराम जाति दांगी पता गुराड़िया सोयतः

164/2 मोतीलाल पिता बालाराम जाति दांगी पता गुरडिया सोयतः

0.0042

0.53

डोंगर गांव सोयत

164

109

164/3 मथुरालाल पिता बालाराम जाति दांगी पता गुराडिया सोयत;

164/4 रामनारायण पिता बालाराम जाति दांगी पता गुराडिया सोयत

0.9112

93.91

योग

सोहन कनाष, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी.

65

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश,

शासन

राजस्व विभाग

राजगढ़, र 2022

कमांक13388 / 2022 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

प्रकरण कमांक 02 /अ-82/ 2022-23 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ हेतु ग्राम शाहपुरा की प्रभावित वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013 ) की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्ण हो चुका है एंव इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा-11 (3) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।

-: अनुसूची ( 1 ) :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि

स.क.

विवरण

(1)

(2)

1

शाहपुरा

कुलयोग:-

अर्जन हेतु रकबा (हे.में)

(3)

9.602

9.602

-: अनुसूची ( 2 ) :

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि:- ग्राम शाहपुरा

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

1

2

1

नानजी पिता रामा जाति बेलदार निवासी ग्राम भूमि स्वामी

योग:-

2 सुगनबाई पत्नि नानजी जाति बेलदार निवासी ग्राम भू-स्वामी

योग:-

3 मेहरबान पिता बद्रीलाल जाति बलेदार 1/2 भाग प्रेमबाई बेवा बद्रीलाल जाति बेलदार 1/2 भाग नि.ग्राम भूमि स्वामी

योग

4

शम्भू पिता गोरीलाल जाति बेलदार नि.ग्राम भूमि स्वामी

योग:-

5 रमेश पुत्र बापूलाल जाति बेलदार हरकूबाई बेवा बापूलाल नि.ग्राम भूमि स्वामी

योग :-

6 मागमल पिता गोरीलाल जाति बेलदार भाग नि.ग्राम भूमि स्वामी

योग:-

खसरा नंबर

कुल रकबा (हे.में) अर्जित रकबा (हे.मे)

3

4

5

0.038

0.038

177/1/2/1

0.222

0.222

125/23/1/1

0.092

178/1/2

0.092

3

0.352

0.352

0.126

0.126

177/1/1

0.095

177/2

0.095

0.130

0.130

178/2

0.057

0.057

179/3

4

0.408

0.408

0.023

0.023

175/1

1-

0.023

0.023

0.023

0.023

175/2

1

0.023

0.023

0.024

175/3

0.024

1

0.024

-0.024

0.023

175/4

0.023

1

0.023

0.023 66

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

प्रभावित कृषक का नाम

स.क.

2

1

7 रंगलाल पिता गोरीलाल जाति बेलदार भाग नि.ग्राम भूमि स्वामी

योग:-

8 हिन्दुसिंह पिता गोरीलाल जाति बेलदार भाग नि.ग्राम भूमि स्वामी

योग:-

9 कंचनबाई बेवा रामा जाति बेलदार 1/4 भाग , बजेसिंह पिता रामा जाति बेलदार 1/4 भाग , मानसिंह पिता रामा जाति बेलदार 1/4 भाग , हरीसिंह पिता रामा जाति बेलदार 1/4 भाग नि.ग्रा. भू- स्वामी

د

"योगः:-

10 राजाराम पिता अमरा जाति बेलदार 1/4 भाग , कमल पिता अमरा जाति बेलदार 1/4 भाग , जितेन्द्र पिता अमरा जाति बेलदार 1/4 भाग , धापूबाई बेवा अमरा जाति बेलदार 1/4 भाग नि.ग्रा. भूमि स्वामी

योग:-

11 बट्टूलाल पिता देवीराम जाति बेलदार नि.ग्रा. भूमि स्वामी

योग:

12 मानसिह पिता रामा जाति बेलदार नि.ग्रा. भूमि स्वामी

योग:-

मदनलाल पिता नन्दराम जाति बेलदार नि.ग्रा : भूमि स्वामी 13

योग:-

14 देवीलाल दत्तक पुत्र पन्नालाल जाति रूवाला नि.ग्रा. भूमि स्वामी

योग

15 शम्भूलाल पिता गोरीलाल , भागमल पिता गोरीलाल , बद्रीलाल पिता गोरीलाल , रंगलाल पिता गोरीलाल, हिन्दुसिंह पिता गोरीलाल , रमेश दत्तक पुत्र बापूलाल, हरकूबाई बेवा बापूलाल जाति बेलदार नि.ग्रा. भूमि स्वामी

योग

16 कमलाबाई बेवा रायसिंह जाति बेलदार नि.ग्रा. भूमि स्वामी

योग:-

17 कंवरलाल पिता मोती जाति बेलदार नि.ग्रा . भूमि स्वामी

योग:-

18 प्रहलाद पिता किशन जाति बेलदार 1/2 भाग रोड़ीबाई पिता किशन 1/2 भाग नि.ग्रा. भूमि स्वामी

योग:-

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हे.में) कुल रकबा (हे.मे)

5

4

3

0.023

0.023

175/5

0.023

0.023

1

0.023

0.023

175/6

0.023

0.023

1

0.097

0.097

176/1

0.097

0.097

1

0.097

0.097

176/2

0.097

0.097

1

0.097

0.097

176/3

0.097

1

0.097

0.025

0.025

177/1/2/2

0.038

0.038

178/1/3

0.063

2

0.063

0.114

0.114

179/1

1

0.114-

0.114

180

0.367

0.367

0.367

0.367

1

0.013

0.013

200/2/3

1

0.013

0.013

0.095

0.095

201/2

0.095

1

0.095

0.291

0.291

233/1

0.296

0.296

344/118/1

0.587

0.587

2

233/2

0.111

0.111

0.352

0.352

125/15/2

0.148

0.148

344/118/2

3

0.611

0.611 67

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

खसरा नंबर

अर्जित रकबा (हे.ने)

कुल रकबा (हे. में)

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

5

4

3

2

1

0.111

0.111

233/3

0.352

0.352

125/15/3

0.149

0.149

344/118/3

19 लीलाबाई भेवा नारायण 1/3 भाग, अमृत पिता नारायण 1/3 भाग. पप्पू पिता नारायण 1/3 भाग जाति बेलदार नि. ग्रा. भूमि स्वामी

0.612

0.612.

3

योग:-

0.417

20 अमृतलाल पिता बंशीलाल जाति रूवाला नि.ग्रा. भूमि स्वामी

0.417

249/1/2

0.254

0.254

252/2/3

0.671

0.671

2

योग

21 मोहनसिंह पिता मनोहरसिंह जाति कंजर नि.ग्रा. भूमि स्वामी

0.164

0.164

252/1/3

0.164

0.164

1

योग:-

22 रामनरेश पिता मनोहरसिंह जाति कंजर नि.ग्रा. भूमि स्वामी

0.164

0.164

252/1/4

0.164

0.164

1

योग.:

0.253

0.253

252/2/1

23 रामप्रसाद पिता जगन्नाथ 1/4 भाग, कमलसिंह पिता जगन्नाथ 1/4 भाग , बाबूलाल पिता जगन्नाथ 1/4 भाग, श्याम पिता जगन्नाथ 1/4 भाग , जाति गूर्जर नि.ग्रा. पनाली भूमि स्यामी

0:253

0.253

1

योग:-

0.253

0.253

252/2/4

24 हेमराम पिता बंशीलाल , मु, सौरमबाई बेवा बद्रीलाल जाति रूवाला नि. पनाली भूमि स्वामी

0.253

0.253

1

योगे:-

25 नन्दराम पिता हरलाल जाति बेलदार नि.ग्रा . भूमि स्वामी

0.379

0.379

348/118

0.379

0.379

1

योग:-

0.460

0.460

125/15/1

26 मोती पिता रामा जाति बेलदार निवासी ग्राम भू-स्वामी

0.460

0.460

1

योंग:-

0.350

0.645

125/9/4

0.256

0.256

27 राजूबाई पिता गोपीलाल , कालूराम पिता प्रभूलाल जाति बेलदार नि.ग्राम भूमि स्वामी

349/118/2/1

0.606

2

0.901

योग:-

0.300

0.645

125/9/5

28 राजूबाई पिता गोपीलाल , सतीश ना.या पिता रमेश सरंक्षक माता दलीबाई बेवा रमेश जाति बेलदार नि.ग्राम भूमि स्वामी

0.256

0.256

349/118/2/2

0.901

0.556

2

'योग-

0.400

0.506

125/1/6

29 अमृतलाल पिता मानसिंह, फूलकुंवरबाई पति अमृतलाल जाति बेलदार निवासी ग्राम भू- स्वामी (अहस्तांतरणीय)

0.506

0.400

1

योग:-

0.632

0.632

125/24/1

30 देवीलाल , रेवाराम , रतिराम , बलराम पिता जगन्नाथ जाति रुहैला निवासी ग्राम भू-स्वामी

1

0.632

0.632

योग.:-.

0.250

0.284

125/24/2/2

31 लक्ष्मीनारायण पिता बट्टूलाल जाति रूहैला निवासी ग्राम भू-स्वामी

0.284

1

0.250

योग:-

32 बद्रीलाल पिता ब‌ट्टूलाल जाति रूहैला निवासी ग्राम भू-स्वामी

0.285

0.240

125/24/2/1

1

0.285

0.240

योग:-

0.066

0.066

118/349/1

33 रामप्रसाद, चंदरसिंह पिता धूलजी जाति बेलदार निवासी ग्राम भू-स्वामी

0.066

0.066

1

योग:-

34 विक्रमसिंह पिता हीरालाल जाति नट निवासी ग्राम भू-स्वामी

0.506

0.506

174/1/2

0.506

0.506

1

योग

0.350

1.518

174/9

0.350

1.518

1

35 चंदरसिंह , पीरूलाल पिता अर्जुनसिंह, सुगनबाई बेवा अर्जुनसिंह जाति बेलदार निवासी ग्राम भू- स्वामी योग:-

49115959.602

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

68

[ भाग 1

कमांक1339 भू-अर्जन / 2022 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

प्रकरण कमांक 01 / अ -82/2022-23 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 1 में मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना तहसील ब्यावरा जिला राजगढ़ हेतु ग्राम संजयग्राम की प्रभावित वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013 ) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना का निर्माण पूर्ण हो चुका है एंव इस हेतु अधिकांश भूमि का अर्जन किया जा चुका है और इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।

-: अनुसूची ( 1 ) :- मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि

स.क.

विवरण

( 2 )

(1)

1

संजयग्राम

कुलयोग:-

अर्जनीय रकबा (हे. में)

(3 )

17.357

17.357

-: अनुसूची ( 2 ) : -

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना हेतु प्रभावित भूमि:- ग्राम संजयग्राम

स.क.

प्रभावित कृषक का नाम

1

2

1

राधेश्याम पिता अजबसिंह जाति भानमता नि.ग्रा. भू-स्वामी

योग:-

2 ओमप्रकाश दत्तक पुत्र तोरणसिंह जाति भानमता नि. ग्राम

भू-स्वामी

योग:-

3 शिवनारायण पिता उँकार जाति भानमता नि. ग्राम भू-स्वामी

योग:-

4 कैलाशनारायण पिता उँकार जाति भानमता नि.ग्राम भू-स्वामी

योग:-

5 अवतारसिंह पिता भोलाराम जाति कंजर नि.ग्राम भू- स्वामी

योग:-

6

मंगल पिता तखतसिंह जाति कंजर नि. ग्राम भू-स्वामी

योग:-

गुलाब पिता तखतसिंह जाति कंजर नि.ग्राम भू-स्वामी 7

योग:-

8 बनवारी गौरीशंकर मंगल पिता तखतसिंह जाति कंजर नि.ग्राम भू-स्वामी

योग:-

9 गौरीशंकर पिता तखतसिंह जाति कंजर नि.ग्राम भू-स्वामी योग:-

10 लीलाबाई पति कन्हैयालाल जाति कंजर नि. ग्राम भू- स्वामी

योग:-

खसरा नंबर

कुल रकबा (हे. में) अर्जनीय रकबा (हे.मे)

3

4

5

0.100

0.100

64/1

1

0.100

0.100

116

0.063

0.063

299

0.094

0.094

2

0.157

0.157

294

0.354

0.354

296

0.162

0.162

2

0.516

0.516

297

0.314

0.314

1

0.314

0.314

339

0.126

0.126

1

0.126

0.126

323

0.073

0.073

0.030

0.030

338/1

2

0.103

0.103

334/1

0.020

0.020

0.020

1

0.020

324

0.072

0.072

0.072

1

0.072

342

0.150

0.150

1

0.150

0.150

0.361

0.361

340/2

1

0.361

0.361 69

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

स.क

प्रभावित कृषक का नाम

2

1

11 रूपसिंह, बलराम, जीवनसिंह, नैनसिंह, धीरपसिंह पिता हजारीलाल , धीरसिंह पिता नन्दलाल जाति कंजर नि.ग्राम भू-स्वामी

योग :-

12 श्रीमति रजापति पति जगदीशचन्द्र गुदेन जाति कंजर नि. ग्राम भू-स्वामी

योग:-

13 चंदरसिंह पिता बापूलाल, गीताबाई पति चंदरसिंह जाति बेलदार नि.ग्राम भू-स्वामी

योग:-

14 मलखानसिंह पिता लक्ष्मीनारायण, बिलोवाबाई पति मलखानसिंह जाति कंजर नि.ग्राम भू-स्वामी

योग:-

15 बालकराम पिता लक्ष्मण पारवतीबाई पति बालकराम जाति कंजर नि.ग्राम भू-स्वामी

योग:-

16 अभिमन्यू पिता कालूराम लीलावति पति अभिमन्यू जाति कंजर नि.ग्राम भू-स्वामी

योग:-

17 गोविन्द पिता बाबूलाल, रीटाबाई पति गोविंद ओम पिता बाबूलाल लाजवंती पति ओम जाति कंजर नि.ग्राम भू-स्वामी

योग:-

18 ओमप्रकाश पिता तोरणसिंह कमलाबाई पति ओमप्रकाश जाति कंजर नि.ग्राम भू-स्वामी

योग:-

19 रामेश्वर रामविलास कल्याणसिंह, पप्पू पिता हीरालाल, नरेन्द्र पिता बल्लू मु. चंदूबाई पत्नी स्व बब्लू जाति भानमता नि.ग्राम भू-स्वामी

योग:-

सौमुनाबाई बेवा नारायण जाति भानमता नि.ग्राम भू-स्वामी 20

योग:-

21 लाड़बाई पत्नी सुरेशचन्द्र , कोशल्याबाई पत्नि रमेशचन्द्र जाति कंजर नि.ग्राम भू- स्वामी

योग:-

22 सेवाबाई पति मनोज जाति कंजर नि.ग्राम भू-स्वामी

योग:-

23 पर्वतसिंह , हरिसिंह , अमृतलाल पिता मानसिंह जाति बेलदार नि. ग्राम भू-स्वामी

योग :-

24 गौरीशंकर पिता तखतराम जाति भानमता नि. ग्राम भू-स्वामी

योग:-

प्रमोदकुमार पिता बादामसिंह जाति कंजर नि.ग्राम भू-स्वामी 25

योग:-

26 लीलाबाई पुत्री नंदराम जाति रूवाला नि. ग्राम भू-स्वामी

योग:-

खसरा नंबर

अर्जनीय रकबा (हे.मे) कुल रकबा (हे.में)

3

4

5

0.177

0.177 340/5

0.177 1

0.177

0.126

0.126 340/7

0.126

0.126

1

346

0.253

0.253

1

0.253

0.253

347

0.500

0.500

1

0.500

0.500

0.101 348

0.101

1

0.101

0.101

0.126

0.126 349

0.126

0.126 1

350

0.253

0.253

0.253

1

0.253

0.379

0.379 351

1

0.379

0.379

352

0.404

0.404

1

0.404

0.404

353

0.500

0.500

0.500 1

0.500

416

0.139

0.139

1

0.139

0.139

374

0.152

0.152

1

0.152

0.152

595

0.020

0.020

0.012

596

0.012

2

0.032

0.032

0.215

0.215

138/1

0.860

0.860 138/2

142/2

0.787

0.787

3

1.862

1.862

417

0.150

0.013

0.150

1

0.013

363

0.278

0.013

364

0.607

0.000

2

0.885

0.013 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

70

स.क

प्रभावित कृषक का नाम

1

2

27 गुलाबसिंह, सीताराम , कृष्णा पिता बेगमसिंह, अभिमन्यु हरिनारायण भारतसिंह सोमनसिंह कौशल्याबाई रामदुलारीबाई सीमाबाई रामकुंवरबाई उर्फ लांगा पिता कालूराम मु. पेपाबाई बेवा कालूराम जाति भानमाता नि.ग्राम भू-स्वामी

योग:-

28 भूरा उर्फ सुरेन्द्रपालसिंह पप्पू पिता लाखनसिंह अमरतोबाई पिता लाखनसिंह जाति भानमाता नि.ग्राम भू-स्वामी

योग:-

29 अशोक कुमार पिता बदामसिंह हि 1/5, प्रमोद कुमार पिता बादमसिंह हि 1/5 , भारतकुमार पिता बदामसिंह हि 1/5, रामनिवास पिता बादामसिंह हि. 1/5 जाति भानमाता नि. ग्राम भू-स्वामी

योग:-

30 कमलाबाई बेवा बादामसिंह हि 1/5 , अशोक कुमार पिता बादमसिंह हि 1/5, प्रमोदकुमार पिता बदामसिह हि 1/5, भारतकुमार पिता बदामसिंह हि 1/5. रामनिवास पिता बादामसिंह हि. 1/5 जाति भानमाता नि.ग्राम भू-स्वामी

योग :-

31 जगदीश पिता ज्ञानसिंह जाति भानमाता नि.ग्राम भू-स्वामी

योग:-

32 मल्खानसिंह पिता लक्ष्मीनारायण , रामवतीबाई बेवा लक्ष्मीनारायण, सतनाम पिता ब्रजेश, हेमाबाई बेवा ब्रजेश, त्रिपालसिंह पिता प्रेमसिंह, राजूसिंह पिता प्रेमसिंह, सौरामबाई बेवा प्रेमसिंह जाति भानमाता नि.ग्राम भू-स्वामी

योग:-

33 ओमप्रकाश दत्तक पुत्र तोरणसिंह जाति भानमाता नि.ग्राम भू-स्वामी

योग:-

34 रूपसिंह पिता हजारीलाल, बलराम पिता हजारीलाल, जीवनसिंह पिता हजारीलाल , नैनसिंह पिता हजारीलाल, धीरपसिंह पिता हजारीलाल, धीरसिंह पिता नंदलाल जाति कंजर नि. ग्राम भू-स्वामी

योग:-

35 बलवानसिंह पिता अजबसिंह जाति कंजर नि.ग्राम भू-स्वामी

योग:-

36 बटटूलाल पिता देवीराम जाति बैलदार नि.ग्राम भू-स्वामी

योग:-

37 राधस्वामी सत्संग व्यास पंजीकृत सोसायटी पीओ डेरा बाबा जैमलसिंह व्यास जिला अमृतसर पंजाब सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी

[ भाग 1

खसरा नंबर

अर्जनीय रकबा (हे. में) कुल रकबा (हे.में)

4

5

3

40

0.013

0.013

0.013

1

0.013

0.125

63

0.062

1

0.125

0.062

105

0.203

0.203

1

0.203

0.203

0.152

106

0.152

1

0.152

0.152

113

0.152

0.152

1

0.152

0.152

292

0.190

0.190

0.190

1

0.190

299

0.094

0.094

1

0.094

0.094

0.139

0.139

316/2

0.139

1

0.139

0.130

0.130

340/3/1

0.210

0.210

340/4

2

0.340

0.340

0.422

0.200

597

1

0.422

0.200

140

0.449

0.449

142/1

0.415

0.415

0.202

143

0.202

144

0.253

0.253

0.042

145

0.042

146

0.042

0.042

0.192

0.192

154/1

155/1

0.438

0.438

156

0.487

0.487

0.573

0.500

158/1/2

0.573

0.550

158/2/2

0.573

0.560

158/3/2

२ 71

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

स.क

खसरा नंबर

प्रभावित कृषक का नाम

कुल रकबा (हे.में) अर्जनीय रकबा (हे.में )

1

2

3

4

5

159/2

1.527

1.177

0.130

278/2

2.580

राधस्वामी सत्संग व्यास पंजीकृत सोसायटी पीओ डेरा बाबा

जैमलसिंह व्यास जिला अमृतसर पंजाब सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी

295

0.278

0.278

304

0.135

0.035

0.647

0.080

311/2

376

1.214

0.600

390

0.683

0.586

391

0.682

0.482

393

0.042

0.042

394

0.042

0.042

397

0.042

0.042

0.040

0.040

453/1

0.411

593

0.050

0.205

0.205

594/1

0.207

0.207

149/1

0.618

0.618

151/1

153

0.119

0.119

29

13.711

योग:-

8.863

73

23.499

17.357

कुलयोग:-

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

हर्ष दीक्षित , कलेक्टर.

72

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

[ भाग 1

कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू- अर्जन अधिकारी खिलचीपुर- जीरापुर

जिला राजगढ़ , मध्यप्रदेश

आगर मालवा, दिनांक 16 दिसम्बर 2022 पत्र क्र.-2134-2022-23

प्ररूप-घ

(नियम 6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है । ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांकः 1788 दिनांक: 20/09/2022 द्वारा , राज्य सरकार ने कुण्डालिया बाँया तट नहर परियोजना के लिए ग्राम रामगढ तहसील जीरापुर जिला राजगढ में सिंचाई जल परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की आशय की घोषणा की हैं ।

वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक: 21/09/2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस के साथ ग्राम पंचायत एंव संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिमोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची (1 )

तहसील - जीरापुर

ग्राम - रामगढ़

उपयोग में आने वाली भूमि का रकबा (हैक्टर में)

विवरण

क्र.

कुल रकबा

उपयोंग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमिं (हेक्टर में)

निजी भूमि

40.39

0.2208 1 कुण्डलिया नहर परियोजना बांयी तट नहर निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईप लाईन, केवल एवं डक्ट के निर्माण कार्य हेतु

40.39

योग

0.2208

अनुसूची(2)

(1) कुण्डलिया नह परियोजना निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईप , लाईन , केबल एवं डक्ट से प्रभावित होने से

ग्राम रामगढ़ तहसील जीरापुर जिला राजगढ़

खसरा क्र .

ग्राम का नाम

अनु क्र.

भूमि स्वामी/ अधिभोग का नाम

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में )

भूमिगत पाईपलाईन एवं डक्ट बिछाने के लिये उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि हेक्टर में)

117/1 शिवसिंह पिता बापूलाल जाति गुर्जर पता जीरापुर 1/5 भाग ,

बद्रीलाल पिता बापूलाल जाति गुर्जर पता जीरापुर 1/5 भाग,

पानबाई पिता बापूलाल जाति गुर्जर पता जीरापुर 1/5 भाग , फूलाबाई पिता बापूलाल जाति गुर्जर पता जीरापुर 1/5 भाग ,

भगवानसिंह पिता मदनलाल जाति गुर्जर पता जीरापुर 1/5 भाग;

117/2/1 विक्रमसिंह पिता पुरनसिंह जाति गुर्जर पता राजगढ: 117/2/2 पूरनसिंह पिता भेरूलाल जाति गुजर पता कुण्डालिया राजगढ:

117/5/1 नूर फकीरमोहम्मद बालू पिता नबीबक्ष जाति फकीर पता जीरापुर;

117

24.74

0.0153

रामगढ़

117/5/2 लखनसिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर पता रामगढ ; 117/6,117/ 8 & 117/9 तरवरसिंह पिता हरिसिंह जाति सोधिया

पता राजगढ 1/3 भाग, श्रीलाल पिता हरिसिंह जाति सोधिया पता राजगढ 1/3 भाग, वल्लभबाई पिता हरिसिंह जाति सोधिया पता राजगढ 1/3 भाग ;

117/7/1 शिवलाल पिता दुलेसिह जाति सौंधिया पता जीरापुर ; 117/7/2 अर्जुनसिह पिता दुलेसिह जाति सौंधिया पता राजगढ ;

117/7/3 रोडसिह पिता दुलेसिह जाति सौंधिया पता राजगढ;

117/7/4 बहादुरसिह पिता दुलेसिह जाति सौंधिया पता राजगढ ; 117/7/5 सिद्धसिह पिता दुलेसिह जाति सौंधिया पता राजगढ;

117/10 मांगूपिता भवाना जाति बलाई पता लालाखेड़ी:

73

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

खसरा क्र.

अनु क्र.

भूमि स्वामी/ अधिभोग का नाम

88/1/1 मांगीलाल पिता लक्ष्मण जाति चमार पता रामगढ;

88/1/2/1 नानूराम पिता बालू जाति चमांर पता राजगढ ;

88/1/2/2 कंकूबाई पति मांगीलाल जाति चमार पता राजगढ ;

88/1/2/3 रोडा पिता नारान जाति चमार पता राजगढ ;

ग्राम का नाम

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में )

भूमिगत पाईपलाईन एवं डक्ट बिछाने के लिये उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि हेक्टर में)

88/1/2/4 2/4 प्रेमबाई बेवा रामचंद्र जाति चमार पता राजगढ 1/3 भाग,

जीतेन्द्र पिता रामचंद्र जाति चमार पता निवासी जीरापुर राजगढ 1/3भाग , महेश पिता रामचंद्र जाति चमार पता निवासी 1/3 भाग ;

2

88

88/1/2/5 कैलाश पिता ऊकार जाति चमार पता रामगढ़ ;

88/2& 88/4 रतनसिह पिता भेरुसिह जाति सोध्या पता कोटडा;

88/3 बालचन्द पिता रामलाल जाति गूजर पता राजगढ ;

88/5 शासकीय ;

88/6 शासकीय ;

88/7 कालू पिता नाथू जाति बलाई पता राजगढ;

88/8 रूपा पिता गुलाब जाति बलाई पता राजगढ

33/2

3

मांगूपिता भवाना जाति बलाई पता लालाखेड़ी

4

34

मांगूपिता भवाना जाति बलाई पता लालाखेड़ी

36/2

5

राजूपिता रोशनसिंह जाति गूजर पता कुण्डालिया

6

36/1

राजू पिता रोशनसिंह जाति गूजर पता कुण्डालिया

योग

0.1862

10.68

रामगढ़

0.0044

0.61

रामगढ़

0.77

0.0025 रामगढ़

0.0028

1.80

रामगढ़

0.0096

1.80

रामगढ़

0.2208

40.39 74

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

पत्र क्र.- 2138-2022-23

[ भाग 1

प्रारूप - घ

नियम 6 का देखिये

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है । ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कांकः 1792 दिनांक: 20/09/2022 द्वारा, राज्य सरकार ने कुण्डालिया बाँया तट नहर परियोजना के लिए ग्राम कोटड़ा तहसील जीरापुर जिला राजगढ में सिंचाई जल परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की आशय की घोषणा की हैं ।

वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांकः 21/10/2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस के साथ ग्राम पंचायत एंव संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची ( 1 )

ग्राम - कोटड़ा

क्र.

विवरण

निजी भूमि

1

तहसील - जीरापुर

उपयोग में आने वाली भूमि का रकबा (हैक्टर में)

कुल रकबा

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)

0.8294

63.40

कुण्डलिया नहर परियोजना बांयी तट नहर निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट के निर्माण कार्य हेतु

योग

0.8294

63.40

अनुसूची(2)

(1 ) कुण्डलिया नहर परियोजना निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट से प्रभावित होने से

ग्राम कोटड़ा तहसील जीरापुर जिला राजगढ़

भूमिस्वामी/ अधिभोग का नाम अनु क्र . खसरा क्र .

141/1/1 शासकीय गैरमुमकिन;

141/1/2 सजनबाई पति नन्दा जाति गूजर पता वाजना ;

1

141

ग्राम का नाम कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाईपलाईन एवं डक्ट बिछाने के लिये उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि हेक्टर में)

2.89

0.0558 कोटड़ा

141/1/3 संतराम पिता नन्दा जाति गुर्जर पता सुसनेर 1/2 भाग , सजनबाई बेवा नन्दा जाति गुर्जर पता बाजना 1/2 भाग ; 141/2शासकीय: T 141/3 शासकीय

2

140/1

0.63

0.0049 कोटड़ा

पूरा पि. पर्वतसिहं कालीबाई आ. पर्वतसिहं भेरू अमरसिह मांगू नाथू मोती गिरधारी पिता माधूदरियावबाई बेवा माधू जाति सोधियां

3

140/2

0.21

0.0194 कोटड़ा

140/2/1 गोकुलसिह पिता नग्गा जाति सौंधिया पता राजगढ: 140/2/2 शिवसिह पिता नग्गा जाति सोधिया पता राजगढ : 140/2/3 महेन्द्रसिह पिता नग्गा जाति सोधिया पता राजगढ

140/3/1 ईश्वरसिंह पिता दुलेसिंह जाति सौंध्या पता राजगढ :

140/3/2 विदानसिंह पिता रूगनाथसिंह जाति सौंधिया पता राजगढ ; 140/3/3 किशनलाल पिता भंवरलाल जाति सौंधिया पता राजगढ;

4

140/3

0.0186

0.35

कोटड़ा

140/3/4 बदेसिंह पिता भंवरलाल जाति सौंधिया पता राजगढ , 140/3/5 गंगाबाई बेवा करणसिंह नैनसिंह केवलसिंह विनोद बाबूसिंह पुरीबाई पिता करणसिंह जाति सौंधिया पता राजगढ

5

6

139/1/3 139/1/1

रतनसिंह पिता गिरवरसिह जाति सांधिया पता राजगढ़ मांगीलाल पिता रतनलाल जाति सौंधिया पता राजगढ

7

139/1/4 दयावसिह पिता गिरवरसिहं जाति सोधियां पता राजगढ

8

139/1/2

139/1/2/1 बालुसिंह पिता नाथूसिंह जाति सौंध्या पता राजगढ़ः 139/1/2/2 मोहनसिंह पिता नाथूसिंह जाति सौंध्या पता कोटड़ा

9

137

137/1 ऊंकारलाल पिता रामलाल जाति सोधिया पता राजगढ़ ; 137/2 भेरूसिह पिता कालूसिह जाति सौंधिया पता राजगढ

0.0058

0.37

कोटड़ा

0.0177

0.37

कोटडा

0.0165

0.37

कोटड़ा

0.0139

0.37

कोटड़ा

2.38

कोटड़ा

0.0851 75

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

ग्राम का नाम कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमि स्वामी/ अधिभोग का नाम

अनु क्र . खसरा क्र.

10

136

भूमिगत पाईपलाईन एवं डक्ट बिछाने के लिये उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि हेक्टर में)

0.0010

1.46

कोटड़ा

136/1/1 मोड़सिंह जसवन पिता नाथूलाल जाति सौंधिया पता जीरापुर राजगढ़ ; 136/1/2 कनीराम पिता घिसा जाति सौंधिया पता कोटड़ा जीरापुर राजगढ:

136/2 मोड़सिंह जसवन पिता नाथूलाल जाति सोधिया पता जीरापुर राजगढ

127/1/1 नारायणसिह पिता मानजी जाति सोधिया पता जीरापुरः 127/1/2 कमलसिंह पिता बलवन्तसिंह जाति सोधिया पता राजगढ 127/2/1 मांगीलाल पिता रतनलाल जाति सौंधिया पता राजगढ़ः

11 127/111/2 127/2/2/1 बालूसिंह पिता नाथूसिंह जाति सोधिया पता राजगढ; 127/2/2/2 मोहनसिंह पिता नाथूसिंह जाति सौंधिया पता कोटड़ा राजगढ; 127/2/3 रतनसिह पिता गिरवरसिह जाति सोधिया पता राजगढ; 127/2/4 दर्यावसिह पिता गिरवरसिहं जाति सोधियां पता राजगढ

12

129

0.1500

5.62

कोटड़ा

0.0989

2.00

कोटड़ा

लालसिंह नातू प्रबू कनिराम रतन , गरीना परवत कालु एफ बागगा, मोहनलाल देवसिंह गॉर्डन एफ अनकर, गंगाराम किशन एफ देवजी , बदिलालल बलु एफ छतर, गोकुल एफ अनकर, गब्बा एफ केशा , हिरा एफ कानवारीया, रामलाल एफ अमरसिंह, अमरीबाई एच भिरू, कालू एफ जलाम , सीताराम गॉर्डन बद्री एफ रामसिंह , मोहन एफ देवआ, बदनबाई एफ रामलाल, नारायण एफ भानवरी, घनश्याम एफ नारायण, मंगिलाल एफ अमरा , राधेश्यम एफ मंगलाल, रामसिंह एफ अगरा , सरकार भूमि, मोहनलाल एफ कानहाइलाल आदि...

129/12/1 रामलाल पिता किशनलाल जाति सोध्या पता राजगढ 1/2 भाग , प्रेमसिह पिता किशनलाल जाति सोध्या पता राजगढ 1/2 भाग;

129/12/2 प्रभुबाई पिता भेरुलाल जाति सोध्या पता राजगढ;

13

129/12 129/12/3 गीताबाई बेवा भेरूलाल जाति सोधियां पता राजगढ;

129/12/4 सरदारबाई बेवा बापूलाल जाति सोधिया पता राजगढ 1/2 भाग,

गुमानसिंह दत्तक बापूलाल जाति सौंधिया पता राजगढ 1/2 भाग; 129/12/5 बालुसिंह पिता भेरुलाल जाति सोध्या पता राजगढ

129/11/1/1 बालुसिह पिता भेरुलाल जाति सोध्या पता कोटड़ा, 129/11/1/2 कृष्णाबाई पति दरियावसिंह जाति सोच्या पता कोटड़ा;

129/11/2 रामलाल पिता किशनलाल जाति सोध्या पता राजगढ 1/2 भाग,

14

129/11 प्रेमसिह पिता किशनलाल जाति सोध्या पता राजगढ 1/2 भाग; 129/11/3 शिवलाल पिता उदेसिंह जाति सौंधिया पता कोटड़ा; 129/11/4 सरदारबाई बेवा बापूलाल जाति सोधिया पता राजगढ 1/2 भाग, गुमानसिंह दत्तक बापूलाल जाति सौंधिया पता राजगढ 1/2 भाग

15

15

3.24

0.0340 कोटड़ा

2.34

0.0222 कोटड़ा

1.62

0.0275 कोटड़ा

चन्दर पिता ऊँकार जाति कहार पता राजगढ रूपाबाई वि धुला नन्दा भवरिया पिता कवरिया भर्वरबाई बेवा कंरिया जाति

16

16

17

17

1.32

0.0193 कोटड़ा

0.0140

0.99

कोटड़ा

कहार रूपाबाई वि धुला नन्दा भवरिया पिता कवरिया भवरबाई बेवा कंवरिया जाति कहार

18

18

18/1 भेरूसिंह पिता ऊंकार जाति कहार पता कुडलिया; 18/2 चन्दरसिंह पिता ऊंकार जाति कहार पता कुण्डालिया; 18/3 किशोर पिता ऊंकार जाति कहार पता कोटड़ा;

18/4 प्रभुलाल पिता ऊंकार जाति कहार पता राजगढ

19

14/2

14/2/1 रामलाल लीलाबाई पिता अमरसिंह जाति सौंधिया पता कोटडा; 14/2/2 नारायणसिंह पिता रूघनाथ जाति सोधिया पता राजगढ

20

14/1

14/1/1 लालसिंह पिता फत्ता जाति गूजर पता राजगढ; 14/1/2 देवीलाल पिता फत्ता जाति गुजर पता कुण्डालिया;

14/1/3 फूलसिह पिता फत्ता जाति गूजर पता राजगढ रामकलाबाई पति रामलाल जाति सौंधिया पता राजगढ 21

13

22

12

12/1 भुलीबाई पति नारायणसिह जाति सौंधिया पता राजगढ; 12/2 रामकलाबाई पति रामलाल जाति सोधिया पता राजगढ

0.0174

1.88

कोटड़ा

0.0054 कोटडा

2.14

3.23

0.0112 कोटड़ा

0.0074

0.62

कोटड़ा

2.23

0.0230 कोटड़ा

10/1 रोड़ा जतनबाई धापूबाई पिता कसन गंगाबाई पिता कसन जाति कहार पताकोटड़ा; 10/2 मांगीलाल लक्ष्मण कनीराम पिता पूरा नारायण पिता पूरा जाति कहार पता

23

10

0.71

0.0164 कोटड़ा

कोटड़ा; 10/3 देवसिंह राधेश्याम बालचंद पिता शिवसिंह मुकुंद मांगीबाई कौशल्याबाई पिता शिवसिंह भवरीबाई बेवा शिवसिंह जाति कहार पता कोटड़ा [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

76

भूमि स्वामी/ अधिभोग का नाम अनु क्र.

खसरा क्र.

ग्राम का नाम

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिगत पाईपलाईन एवं डक्ट बिछाने के लिये उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि हेक्टर में)

9/1 रोड़ा जतनबाई धापूबाई पिता कसन गंगाबाई पिता कसन जाति कहार पता कोटड़ा;

9

24

0.0050

0.43

कोटड़ा

9/2 मांगीलाल लक्ष्मण कनीराम पिता पूरा नारायण पिता पूरा जाति कहार पता कोटड़ा;

9/3 देवसिंह राधेश्याम बालचंद पिता शिवसिंह मुकुंद मांगीबाई कौशल्याबाई पिता शिवसिंह भवरीबाई बेवा शिवसिंह जाति कहार पता कोटड़ा

मांगीलाल पिता रतनलाल जाति सौंधिया पता राजगढ 25

8/2/1

26

8/2/2

8/2/2/1 मोहनसिंह पिता नाथूसिंह जाति सौंधिया पता राजगढ; 8/2/2/1 बालूसिंह पिता नाथूसिंह जाति सौंधिया पता राजगढ

27

8/1/1

8/1/1/1 कनीराम पिता धीसालाल जाति सौंधिया पता राजगढ; 8/1/1/2 भेरूसिह पिता कालूसिह जाति सौंधिया पता राजगढ

28

राजाबाई पति बलवन्त सिंह जाति सौंधिया पता जीरापुर राजगढ 8/1/2

29

8/1/3 दर्यावसिह पिता गिरवरसिहं जाति सांधिया पता राजगढ

30

2

0.0016

0.44

कोटड़ा

0.0083

0.44

कोटड़ा

0.0122

1.16

कोटड़ा

0.0110

0.57

कोटड़ा

0.0064

0.44

कोटड़ा

0.0134

0.37

कोटड़ा

गोरधन पिता मांगीलाल जाति कहार पता राजगढ 1/5 भाग, रामप्रसाद पिता मांगीलाल जाति कहार पता राजगढ 1/5 भाग , प्रेमबाई पिता मांगीलाल जाति कहार पता राजगढ़ 1/5 भाग , देवबाई पिता मांगीलाल जाति कहार पता राजगढ 1/5 भाग , सुरजबाई बेवा मांगीलाल जाति कहार पता राजगढ 1/5 भाग

31

1

0.0004

1.34

कोटड़ा

गोरधन पिता मांगीलाल जाति कहार पता राजगढ 1/5 भाग , रामप्रसाद पिता मांगीलाल जाति कहार पता राजगढ 1/5 भाग , प्रेमबाई पिता मांगीलाल जाति कहार पता राजगढ 1/5 भाग , देवबाई पिता मांगीलाल जाति कहार पता राजगढ 1/5 भाग , सुरजबाई बेवा मांगीलाल जाति कहार पता राजगढ 1/5 भाग

0.0070

34/1 बनेसिंह पिता रूगनाथ जाति सोधिया पता राजगढः 34/2 गंगाबाई बेवा करणसिंह नैनसिंह केवलसिंह विनोद बाबूसिंह पुरीबाई पिता करणसिंह जाति सौंधिया पता राजगढ;

34

32

34/3 बदेसिंह पिता भंवरलाल जाति सोधिया पता राजगढ़, 34/4 किशनलाल पिता भंवरलाल जाति सौंधिया पता राजगढ, 34/5 विक्रमसिंह पिता दुलेसिंह जाति सोधिया पता राजगढ

35/4

33

मोहनसिंह पिता नाथूसिंह जाति सोधिया पता राजगढ

34

दयविसिद्ध पिता गिरवरसिहं जाति सांथिया पता राजगढ 35/2/1

35

रतनसिंह पिता गिरवरसिह जाति सोधिया पता राजगढ 35/2/2

39/1 & 39/3 भेरूसिह पिता कालूसिह जाति सोधिया पता राजगढ, 39/2/1 बद्रीसिंह आ. पूरसिंह जाति सोधिया;

36

39

39/2/2 सरदारसिंह पिता पूरसिंह जाति सौंधिया पता राजगढ;, 39/2/3 बालूसिंह पिता पूरसिंह जाति सोधिया पता राजगढ

37

38/1

1.15

कोटड़ा

0.0044

0.47

कोटड़ा

0.0038

0.45

0.0054

0.46

कोटड़ा कोटड़ा

0.0072

0.95

कोटड़ा

0.0023

0.98

कोटड़ा

38/1/1/1 & 38/1/2 दरयावसिंह पिता हिन्दुसिह जाति सौंधिया पता राजगढ; 38/1/1/2 गंगाराम पिता हिन्दुसिह जाति सौंधिया पता राजगढ; 38/1/1/3 नारायणसिह पिता घिसा जाति सोधिया पता कोटड़ा

41

38

0.0112

3.42

कोटड़ा

41/1, 41/4/1 & 41/4/6 बालूसिंह पिता पूरसिंह जाति सौंधिया पता राजगढ; 41/2 & 41/3 भेरूसिह पिता कालुसिह जाति सोधिया पता राजगढ; 41/4/2 & 41/4/4 बद्रीसिंह आ. पूरसिंह जाति सोधियाः 41/4/3 & 41/4/5 सरदारसिंह पिता पूरसिंह जाति सोधिया पता राजगढ

42/1/1 रामलाल पिता किशनलाल जाति सौंधिया पता राजगढ 1/2 भाग,

39

42

प्रेमसिह पिता किशनलाल जाति सोधिया पता राजगढ 1/2 भाग ; 42/1/2 रामलाल पिता भेरुलाल जाति सोधिया पता जीरापुरः 42/1/3 तोफानसिंह पिता उदेसिंह जाति सौंधिया पता कोटड़ा; 42/2 सरदारबाई बेवा बापूलाल जाति सौंधिया पता राजगढ 1/2 भाग , गुमानसिंह दत्तक बापूलाल जाति सौंधिया पता राजगढ 1/2 भाग

0.0110

2.77

कोटड़ा 77

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

ग्राम का नाम कुल क्षेत्र (हेक्टेयर मे)

खसरा क्र.

भूमि स्वामी/अधिभोग का नाम

अनु क्र.

भूमिगत पाईपलाईन एवं डक्टबिछाने के लिये उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि हेक्टर में)

43/1/1 & 43/1/6 गंगाबाई बेवा करणसिंह नैनसिंह केवलसिंह विनोद बाबूसिंह पुरीबाई पिता करणसिंह जाति सौंधिया पता राजगढ;

43/1/2 & 43/1/7 अर्जुनसिंह पिता बदेसिंह जाति सौंधिया पता राजगढ;

43/1/3 & 43/1/9 सुल्तानसिंह पिता किशनलाल जाति सौंधिया पता राजगढ;

43/1/4/1 & 43/1/10/1 बनेसिंह पिता रूगनाथ जाति सोधियां पता राजगढः

43/1/4/2 & 43/1/10/2 मांगीलाल पिता रूगनाथसिंह जाति सौंध्या पता

0.0126

4.84

कोटड़ा

40

43/1

राजगढ; 43/1/4/3 & 43/1/10/3 विदानसिंह पिता रूगनाथसिंह जाति सौंध्या पता

राजगढ; 43/1/5/1 & 43/1/8/1 विक्रमसिंह पिता दुलेसिंह जाति सौंधिया पता राजगढ;

43/1/5/2 & 43/1/8/2 कमलसिंह पिता दुलेसिंह जाति सौंध्या पता राजगढ; 43/1/5/3 & 43/1/8/3 ईश्वरसिंह पिता दुलेसिंह जाति सौंध्या पता राजगढ

0.0083

1.31

कोटड़ा

41

62

62/1/2 & 62/1/4 रामलाल पिता किशनलाल जाति सोध्या पता राजगढ 1/2 भाग , प्रेमसिह पिता किशनलाल जाति सोध्या पता राजगढ 1/2 भाग 62/1/3 कालूसिंह पिता उदेसिंह जाति सौंधिया पता कोटड़ा जीरापुर राजगढ ; 62/1/6 नारायण पिता उदेसिंह जाति सोंथिया पता कोटड़ा; 62/2 सरदारबाई बेवा बापूलाल जाति सौंधिया पता राजगढ़ 1/2 भाग, गुमानसिंह दत्तक बापूलाल जाति सौंधिया पता राजगढ 1/2 भाग

0.0039

3.83

कोटड़ा

42

59

59/1/1 & 59/1/5 रामलाल पिता भेरुलाल जाति सोध्या पता जीरापुर राजगढ, 59/1/2 और 59/1/4 रामलाल पिता किशनलाल जाति सोध्या पता राजगढ 1/2 भाग , प्रेमसिह पिता किशनलाल जाति सोध्या पता राजगढ 1/2 भाग; 59/1/3 कालूसिंह पिता उदेसिंह जाति सौंधिया पता कोटड़ा जीरापुर राजगढ ; 59/1/6 नारायण पिता उदेसिंह जाति सौंधिया पता कोटड़ा: 59/2, 59/3 & 5 9/4 सरदारबाई बेवा बापूलाल जाति सोधिया पता राजगढ 1/2 भाग, गुमानसिंह दत्तक बापूलाल जाति सौंधिया पता राजगढ 1/2 भाग

0.0085

.0.30

कोटड़ा

43 50/5.. 50/5/2 करणबाई पिता भेरूसिंह जाति सौंधिया पता निवासी ग्राम कोटड़ा

0.8294

63.40

योग 78

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

पत्र क्र.-2136-2022-23

प्रारूप- घ

नियम 6 का देखिये

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों काअर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ।) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना कमांकः 1790 दिनांक: 20/09/2022 द्वारा , राज्य सरकार ने कुण्डालिया बाँया तट नहर परियोजना के लिए ग्राम कुण्डालिया तहसील जीरापुर जिला राजगढ में सिंचाई जल परिवहन हेतु भूमिगत पाइप लाइन, बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की आशय की घोषणा की हैं ।

वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांकः 21/10/2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम प्राधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस के साथ ग्राम पंचायत एंव संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाइप लाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची (1)

तहसील - जीरापुर

ग्राम - कुन्डालिया

उपयोग में आने वाली भूमि का रकबा (हैक्टर में)

विवरण

क्र.

कुल रकबा

उपयोंग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)

94.26

1.5912 1

निजी भूमि कुण्डलिया नहर परियोजना बांयी तट नहर निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट के निर्माण कार्य हेतु

1.5912

94.26

योग

अनुसूची (2)

(1 ) कुण्डलिया नहर परियोजना निर्माण अंतर्गत भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट से प्रभावित होने से

ग्राम कुन्डालिया तहसील जीरापुर जिला राजगढ़

ग्राम का नाम

खसरा क्र.

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमि स्वामी/ अधिमोग का नाम

अनु क्र.

भूमिगत पाईपलाईन एवं डक्ट बिछाने के लिये उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि हेक्टर में )

0.3464

1.06

कुन्डालिया

684

1

चंद्र एफ उकेर, कुसाल्याबाई डब्ल्यू/ ओ गोविंदगिरी, भगवं॰सिंह राधेश्यम एफ रतनलाल, गोवर्धन एफ रामसिंह, सरकार भूमि, शिवसिंह एफ मंगिलाल, भागीरथ ग्यांसिंघ विषप्रसाद एफ बदिलालाल, पार्वतिबाई एच बदलालाल , शंकरलाल एफ रुगनाथ , आंदर्सिंह सुजंसिंघ मोहनलाल एफ हिरलाल, रतनलाल एफ फूलसिंह, रोडिबाई डब्ल्यूफूलसिंह, मंगिलाल मेहतबाई, नाथुलल, उकेर एफ कालू, राम मग्या कालू नाथू एफ भागना इत्यादि....

0.0513

0.67

2

683

कुन्डालिया

सरकार भूमि, रोशन एफ देवआ, मदन भगवान एफ सेना, प्रभुवाई डब्ल्यूनंद. शिवनारायण एफ नंद, कर्नसिंह फोलसिंह कानिराम एफ मोतीलाल, सोहानबाई, कबाबाई, श्याम मोहन भवारबाई, भिरू, नाथू प्रभु लाल चंद कानी, रामकावबाई, मोतीलाल, छगनलाल , गॉर्डन, लन्दबाई, पुरिणी, लिलाबाई, क्षितिशन इत्यादि

657/1 रतनलाल रामप्रसाद मांगीलाल पूरन पूराकेश आ. चन्दरलाल जाति महाजन :

657/2/1 रोशनसिह पिता मेहताबसिह जाति गूजर: 657/2/2 रामलाल रोशनसिह देवसिह कमलाबाई गीताबाई धापुबा पुई पिता मेहताबसिह जाति गुर्जरर्ज;

0.0977

6.59

कुन्डालिया

3

657 657/2/3 देवसिह पिता मेहताबसिह जाति गुर्जर ; 657/3/1 देवसिह पिता मेहताबसिह जाति गुर्जरर्ज; 657/3/2 रूपाबाई पुत्री पु गोपी जाति गायर , दत्तूबा त्तू ई पुत्री पु गोपी जातिगायर; 657/4 रतनलाल रामप्रसाद मांगीलाल पूरन पू राकेश आ. चन्दरलाल जाति महाजन 79

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

उपयोग में आने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)

विवरण

क्रं.

कुल रकबा

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर ने)

656/1/1, 656/1/2, 656/1/3 , 656/1/6 , 656/1/14 , 656/1/16, 656/1/17/1,656/1 /18/1,656/1/ 19 , 656/1/20, 656/1/22 , 656/1/23 , 656/1/24 शसकीय;

656/1/1/1/5 कालूराम पिता नाथूलाल जाति ब्राहम्ण;

656/1/1/5/1/1 मांगी लाल पिता बिहारी लाल जति ब्राहम्ण;

656/1/1/5/1/2 शिवनारायण पिता बिहारी लाल जाति ब्राहम्ण;

656/1/1/5/1/3 जयनारायण पिता बालचन्द जाति ब्राहम्ण;

656/1/1/5/1/4 सत्यनारायण पिता बालचन्द जाति ब्राहम्ण;

656/1/1/5/1/5 रामनारायण पिता बालचन्द जाति ब्राहम्णः

656/1/1/5/1/6 प्रकाशचन्द पिता बलचन्द जाति ब्राहम्णः

656/1/4/2 भगवानसिंह पिता लाल सिंह जाति गुजर;

656/1/4/3 नन्दरम पिता सुजान सिंह जाति गूजर;

656/1/5/ रमेशचन्द्र पिता नाथू लल जति ब्राहम्ण;

656/1/7/1/1 लालसिंह पिता किशनलाल जाति गुजर;

656/1/7/1/2 बद्रीलाल पिता किशन ;

656/1/7/1/3 बालचन्द किशन लाल जाति गुजर;

656/1/7/2 रामकवरा बाई पति नारायण सिं ;

656/1/7/3 जगन्नाथ पिता मधरी लाल जाति गुर्जर 1/2 सीताराम

पिता मधरी लाल जाति गुर्जर;

656/1/8 रतन लाल रामप्रसाद मांगी लाल पूरनराकेश

आ.चन्दरलाल जाति महाजन ;

656/1/9/1/1 पानबाई पति सुजान सिह जाति गुर्जर,

656/1/9/1/2 गोवर्धन पिता बापूलाल जाति गूर्जर;

656/1/9/2 गोवर्धन पिता बापू लाल जाति गूर्जर;

656/1/9/3 पानबाई पति सुजान सिह जाति गुर्जर ;

0.4504

42.28

कुडालिया

4

656 656/1/11/1 रमेशचन्द्र पिता नाथूलाल जाति ब्राहम्ण:

656/1/11/2 दयानन्द पिता नाथूलाल जाति ब्राहम्ण;

656/1/11/3 रामप्रसाद पिता नाथूलाल जाति ब्राहम्ण

656/1/11/4 हेमराज पिता नाथूलाल जाति ब्राहम्ण;

656/1/11/5 कालूराम पिता नाथूलाल जाति ब्राहम्ण

; 656/1/12/1 हरीसिंह पिता नारायण सिंह जाति गुर्जर ;

656/1/12/2 भगवान सिंह पिता नारायण सिंह जाति गुर्जर ,

656/1/12/3 बद्रीलाल पिता नारायण सिं ह जाति गुर्जर;

656/1/12/4 मौहन पिता नारायण सिंह जाति गुर्जर ;

656/1/13 न्योधानबाई पति जगदीश जाति गूजर ;

656/1/14/1 मौहनलाल पिता मौती जाति चमार;

656/1/14/2 भेरू पिता मौती जाति चमार ;

656/1/14/3 शिव पिता नरभा जाति बलाई;

656/1/14/4 छगन पिता नाथू जाति चमार ;

656/1/14/5 लालसिह पिता बद्दा जाति चमार ;

656/1/14/6 घनश्याम पिता मोहन जति चमार;

656/1/15 रतनलाल पिता अमरसिह जाति गुर्जर 1/2 रूगनाथ पिता

लछमन जाति गुर्जर;

656/1/16/1 हीरा पिता बरदा जाति चमार ;

656/1/16/2 बालचंद पिता हीरा जाति चमार ; 656/1/16/3 देवा पिता घीसा जाति चमार ;

656/1/17/2 भेरूलाल पिता नंदा केशरबाई बेवा नंदामनोरबाई

सीता बाई पुत्री नंदा जाति गुर्जर ,

656/1/18/2 रतनलाल रामप्रसाद मांगी लाल पूरन राकेश आ.

चन्दरलाल जाति महाजन;

656/1/21 मदन पिता मक्षी लाल जाति ब्रहमण ;

सरकारी भूमि, उकेर गोंडेहान प्रभु, बदिलाल, रतनलाल एफ बारदा,

0.2956

25.10

5

कुन्डालिया

135

कानिराम एफ भिरू, अनकरलाल बालचंद केसरबाई प्रभुबाई, कानिराम प्रभुलाल मधिललाल , कानराइबाई, मोती, लालसिंह, रायसिंग सतवंशश विष्णुबाई सरदारबाई सुगानबाई सोहनबाई उमरावबाई आदि ..

0.1062

11.22

6

कुन्डालिया

9

बापू उरलाल नानूरम लालाराम एफ जलू, सुगानबाई एच शैतानल, प्रभुलाल, सरकार भूमि, छगनलाल, जगदीश राजू हेमराज सोनाबाई एफ शैतान , दयानंद कर्नसिंह एफ गोपिलल, बालुसिंगह एफ रामलाल , भुतुलल एफ लाललसिंह, गिताबाई एच लालसिंह

2.00

0.1749 7

कुन्डालिया

6/1/4

भवरलाल पिता भेरू जाति बलाई पता राजगढ मध्य प्रदेश भूमिभू स्वा [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

80

विवरण क्र.

1/1/2/1 रेशंबई एच प्रभु, रमेश भारत जशोडाबाई सजानबाई रामक्यनीबाई एफ प्रभु जाति बलाई पता निवासी ग्राम , 1/1/2/2 ऊकार पिता प्यारजी जाति बलाई पता राजगढ मध्य प्रदेश

8

1/1/2 भूमिस्वाम, 1/1/2/3 लीलाबाई सीताबाई बेवा गोरधन दुर्गा दु बा र्गा ई राजूबा जू ई पुत्री पु गोरधन ना.बा. सर. माता घीसीबाई बेवा गोरधन जाति बलाई पता निवासी ग्राम

672/1/1 रोडा पिता किशन जति काहर संबोधित राजगढ़; 672/1/2 देवसिंह राधेश्याम बालचन्द मुकून्द राधाबाई कालीबाई पिता शिवसिंह दर्यावबाई बैवा शिवसिंह जाति कहार;

672

9

672/1/3/1 गठि रधन रामप्रसाद प्र० मबाई देवबाई पिता मागीलाल सुरजबाई बेवा मांगीलाल जाति कहारः 672/1/3/2 लछमन पिता पूरसिंह जाति कहार पता राजगढ;

672/1/3/3 कनीराम पिता पुरा जाति कहार पता राजगढ

671

10

671/1 नंदा पिटा कन्वरलाल , भंवरिबाई विधवा कनवारलाल जति काहर पता राजगढ़, 671/2 0.1090 हेक्टेयर गैरमुमकिन 0.1090 (शासकीय)

योग

उपयोग में आने वाली मूमि का रुबा(हैक्टर में )

कुल रकबा

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)

0.0308

2.00

कुन्डालिया

0.0197

2.44

कुन्डालिया

0.0181

0.89

कुन्डालिया

1.5912

94.26

पल्लवी वैध, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .

81

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व राजगढ़ जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश

प्र.क्र.ए. - 7516

राजगढ़ , दिनांक 22 दिसम्बर 2022

सार्वजनिक सूचना

प्रारुप-ख

नियम 5 का नियम (2) देखिये

क्रमांक 5 सन 2013 अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है की मोहनपुरा वृहद सिचाई परियोजना बायीं तट नहर के परिवहन हेतु ग्राम- गोरखपुरा, खैरासी तहसील राजगड जिला राजगढ़ ( 12 ) से सबंधित ग्रामों की सूची संलग्न है । तहसील पचोर से सारनपुर एवं खिलचीपुर एव राजगढ़ जिल्हा राजगढ़ तक मध्यप्रदेश राज्य में जैन इरीगेशन सिस्टम लटीडी कंपनी द्वारा भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाये।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमे भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव मध्य प्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन 2013 ) कि धारा 3 कि उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय कि घोषणा करती है ।

कोई व्यक्तिजो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबदध है । उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम लीधारा 3 कि उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के निचे पाइप लाइन; केवल एव डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अनुविभागीय एवं भू-अर्जनअधिकारी राजस्व राजगड जिल्हा राजगढ़ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

मोहनपुरा बार्थी तट नहर अंतर्गत भूमिगत पाईपलाइन केबल एंव इक्ट से प्रभावित होने से ग्राम गोरखपुरा ,खैरासी तहसील राजगढ़ , जिल्हा- राजगढ़

ग्राम -गोरखपुरा

भूमि स्वामी अधिभोग का नाम

अनु क्रमांक

खसरा क्रमांक

122 लोकेन्द्रसिंह पिता अभयसिंह जाती राजपूत 1

123/1

2

कुल क्षेत्रफल

ग्राम का नाम

उपयोगकर्ता के अधिकार के लिए अपेक्षित भूमि (हेक्टेयर में)

0.004

1.417

गोरखपुरा

0.652

0.0131

गोरखपुरा

ब्रजराजसिहं महावीरसिहं लोकेन्द्रसिहं योगेन्द्रसिहं हेमेन्द्रसिहं पिता

अभयसिहं जाती राजपूत

129

3

0.008

गोरखपुरा 0.506

देवीसिंह भगवानसिंह पिता विजयसिंह कमलाबाई बेवा विजयसिंह कालुराम पिता केशर दरियावबाई पिता केशर गंगाबाई जमनाबाई पिता बापुलाल जाति दांगी

128/1

4

0.004

गोरखपुरा 0.234

गिरिराज प्रकाश महेश मनोज पिता भवानीशंकर हिमांशु पिता कैलाश नारायण कमलाबाई पिता मांगीलाल

5

धापू बाई पति रामप्रसाद जाती ब्राह्मण जाती ब्राह्मण

128/2

6

127/1

0.004

गोरखपुरा 0.234

0.003

गोरखपुरा 1.081

गिरिराज प्रकाश महेश मनोज पिता भवानीशंकर हिमांशु पिता कैलाश नारायण कमलाबाई पिता मांगीलाल जाती ब्राह्मण

7

धापू बाई पति रामप्रसाद जाती ब्राह्मण

127/2

7

कुलयोग

0.003

गोरखपुरा 1.081

0.039

5.205

ग्राम- खैरासी

                नंदकिशोर पिता रामगोपाल जाती बैरागी                        खैरासी     0.155       0.001
1     180/1/1/1
         /1
      180/1/1/1 नंदकिशोर पिता रामगोपाल जाती बैरागी                        खैरासी     0.155       0.004
2
         /1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

82

गोपाल प्रसाद पिता रामगोपाल जाती बैरागी 3

180/1/1/1 /2

4

रामचद्र पिता गबरुदास जाती बैरागी 180/1/1/2

5

गोरधनदास पिता रामचंद्र जाती बैरागी 180/1/2

6

पवन पिता मांगीलाल जाती बैरागी 168/1

मांगीलाल पिता संबलसिंह जाती सौंधिया 7 168/2

योगेश पिता मांगीलाल जाती बैरागी 170

8

169

9

भगवानसिंह पिता प्रेमसिंह जाती सौंधिया

10

मुकेश पिता प्रेमसिंह जाती सौंधिया 156/2

11

135 हरिसिंह पिता बद्रीलाल जाती सौंधिया

12

कालूसिंह पिता पुरजी जाती सौंधिया 137/3/2

13

[ भाग 1

खैरासी

0.004

0.155

0.004

खैरासी 0.310

0.004

खैरासी 0.310

खैरासी 1.77

0.010

0.010

खैरासी 0.253

0.004

खैरासी 0.645

खैरासी

0.010

1.442

0.001

खैरासी 0.106

0.007

खैरासी 1.012

0.001

खैरासी 0.570

0.001

खैरासी 0.020

चन्दरसिंह पिता पुरजी कालूसिंह पिता पुरजी जाती सौंधिया

137/3/3

14

रघुनाथ पिता रामलाल जाती सौंधिया 138/1

15

चन्दरसिंह पिता रघुनाथ जाती सौंधिया 138/2

16

मुकेश पिता प्रेमसिंह जाती सौंधिया 139/1

17

विक्रमसिंह पिता प्रेमसिंह जाती सौंधिया 139/2

18

125

कृष्णाबाई पिता दौलजी जाती सौंधिया

118

19

कालूसिंह पिता पुरसिंह जाती सौंधिया

रामगोपाल पिता कालूसिंह

20

115

जाति सौंधिया बनेसिंह पिता कालूसिंह जाति सौंधिया , श्यामसुन्दर पिता कालूसिंह जाति सौंधिया , गोरीशंकर पिता कालूसिंह जाति साँधिया

20

कल योग

0.010

खैरासी 1.973

0.010

खैरासी 0.506

खैरासी

0.005

1.030

0.005

खैरासी 1.031

0.005

खैरासी 0.974

0.034 खैरासी 4.06

0.017 खैरासी 4.162

0.147 20.639

जूही गर्ग, सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन.

83

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश, शासन

राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 19 दिसम्बर 2022 रा.प्र.क्र.- 02-अ- 82-2022-2023 -भू-अर्जन

1 म०प्र० शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश कमांक एफ-12-2 / 2014/ सात / शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति" (Consent Land Purchase Policy) के तहत लहगडुआ से गुटेरा मार्ग लम्बाई 04.20 कि0मी0 निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म० प्र ० शासन लोक निर्माण विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है । उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख " में सहमति ले ली गई है ।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में लहगडुआ से गुटेरा मार्ग लम्बाई 04.20 कि0 मी0 निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

-:अनुसूचीः-

1. भूमि का वर्णनः-

जिला तहसील

खसरा कय नम्बर

नगर / ग्राम

कंय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता

योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है

किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

6

7

5

4

3

2

1

हर्रई

छिन्दवाड़ा

0.090

88 में से

1.धरमान , ठुम्मू, मिस्थी पिता मोरसी जाति गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी

लहगडुआ से गुटेरा मार्ग लम्बाई 04. 20कि०मी० निर्माण हेतु निजी भूमि के ग्राम- गुटेरा प०ह0न0-21 ब० नं0-10 धनौरा रा०नि०म०-

0.190

89 में से

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने के संबंध में

2.इन्द्रोबाई बेवा कंचलाल , संतोष, मनोज, राजोबाई , ब्रज कुमारी , असमकुमारी, रामताबाई पिता कंचलाल, गणपति बेवा राजलाल , सुस्मिता , शर्मिला, रविना , [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

84

रानीबाई पिता राजलाल

जाति गोंड निवासी ग्राम

भूमिस्वामी

0.121

90में से

3. सुखलिया पति बुधन,

जाति गोंड निवासी ग्राम

भूमिस्वामी

0.300

103 में से

4. बुगनिबाई, जुगनिबाई, झिन्नो, चुक्कीबाई उर्फ ज्ञाना, श्यामबाई, बैजन्तीबाई , इन्द्रोबाई पिता मेहताप , आधार, देवसिंग , प्रेमवती पिता बालसी, मोहरवती पिता मानसी, भागवत पिता मेहतापसी जाति ओझा निवासी ग्राम भूमिस्वामी

04

कुल योग

0.701 हेक्टेयर

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्त्वं एवं प्रस्तावित भूमि के भू-भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप / आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है ।

1 85

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

रा.प्र.क्र.- 04-अ-82-2022-2023- भू-अर्जन

छिन्दवाड़ा, दिनांक 21 दिसम्बर 2022

म०प्र ० शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश कमांक एफ-12-2 / 2014 / सात / शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति" (Consent Land Purchase Policy ) के तहत पाल्हरी- बड्डाढाना- तिधरा-बांकानागनपुर मार्ग लम्बाई 08.50 कि०मी० निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म ०प्र ० शासन लोक निर्माण विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है । उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप "क" में सूचना दी जाकर उनसे

प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है । इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पाल्हरी- बड्डाढाना -तिघरा - बांकानागनपुर मार्ग लम्बाई 08.50 कि०मी० निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

-:अनुसूचीः-

1. भूमि का वर्णनः-

जिला तहसील नगर / ग्राम खसरा कर्य नम्बर

कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता

2

३

1 .

चौरई

छिन्दवाड़ा

किये "जाने प्रस्तावित

योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है

रकबो (हेक्टेयर मे)

7

58.6

4

0.022

1.देवीसिंह पिता तेजलाल

जाति लोधी निवासी ग्राम

भूमिस्वामी

ग्राम पाल्हरी प०ह० न0-42 ब०नं0-163 रा०नि०म०- चौरई 360/2 360/3 360/7 387/2

पाल्हरी- बड्डाढाना- तिघरा- बांकानागनपुर मार्ग लम्बाई

あい

360/120.020 387/5

08.50 कि० मी० निर्माण हेतु निजी भूमि के

2. जलधारा पति टोपसिंह

जाति लोधी निवासी ग्राम

भूमिस्वामी

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि

388/1 0.028 389/1

कय किये जाने के संबंध में

3. सुईया पिता गुलाब, सुशीला बेवा कालका, घनश्याम, पुष्पा , विनीता पिता कालका जाति गौली निवासी ग्राम भूमिस्वामी

4.जगतियाबाई पति

देवीसिंग जाति लोधी

0.036

360/5

निवासी ग्राम भूमिस्वामी

5.शिवप्रसाद पिता

अनखलाल जाति गौली

कुल योग

0.066

389/3

05

0.172 हेक्टेयर

2 उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप / आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

86

[ भाग 1

रा.प्र.क्र.-05- अ-82-2022-2023- भू-अर्जन

म०प्र ० शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश कमांक एफ-12-2/ 2014/ सात / शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति" (Consent Land Purchase Policy ) के तहत पाल्हरी- बड्‌डाढाना- तिघरा बांकानागनपुर मार्ग लम्बाई 08.50 कि0 मी0 निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म० प्र ० शासन लोक निर्माण विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है । उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख" में सहमति ले ली गई है ।

इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में पाल्हरी - बड्‌डाढाना -तिघरा -बांकानागनपुर मार्ग लम्बाई 08.50 कि० मी ० निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

-:अनुसूचीः-

1. भूमि का वर्णनः-

जिला तहसील

खसरा नम्बर

नगरे/ ग्राम

कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता

1

योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है

कय किये जानें वांला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

5

6

7

4

2

3

1

0.003

668

छिन्दवाड़ा चौरई

1.चन्द्रा बेवा असंकरन , भीम , लवकुश , बलदेव पिता असकरन, विनोद , विनीता, बरखा , नीतू पिता. दौलत जाति गौंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी

ग्राम- बांकानागनपुर प०ह०न0-43 ब०नं०-195 रा०नि०म०- चौरई

0.002

2.केशराम पिता मेहताप जाति

लोधी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

619/2 620/2

पाल्हरी- बड्डाढाना- तिघरा- बांकानागनपुर मार्ग लम्बाई 08.50 कि०मी० निर्माण हेतु निजी भूमि के

0.003

620/3

3.रामसुरेश पिता रमेश जाति

लोधी निवासी ग्राम भूमिस्वामी

सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने के

0.035

4.तुलसिया बेवा खूबचंद , गनेश,

कृष्णा, सोनाबाई तिलका, गनेशी 651

संबंध में

पिता खूबचंद जाति गोंड निवासी 652

ग्राम भूमिस्वामी

0.035

653 654 655 656

05

कुल योग

0.078 हेक्टेयर

2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप/ आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शीतला पटले , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

87

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सिवनी मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश , शासन

राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 27 दिसम्बर 2022 क्र.-7352-भू-अर्जन-2022

प्रारूप-5

(नियम 10)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है । इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2 ) में वर्णित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तिया लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है:-

अनुसूची

अपर तिलवारा परियोजना

1   परियोजना का नाम
2   भूमि का विवरण :-
       (क) जिला              सिवनी
      (ख) तहसील              धनौरा

सुनवारा प.ह.नं.:- 34 रा.नि.मं .:- धनौरा

(ग) नगर/ग्राम

0.28 हेक्टेयर

(घ) लगभग क्षेत्रफल

सीमाएं

हितबद्ध व्यक्ति का नाम

वृक्ष सरचन

और पता

T सर्वेक्षण कमांक

स. क

उत्तर

पश्चिम

दक्षिण पूर्व

संख्या

प्रकार

प्लिंथएरिया Nubs192kille

अधीन 16 अर्जन (teon)wanka

14

प्र त कि स्म 11 12

sickkkebataji|M

8

10

4 5

6

7

9

12

1677/1

कृषि

धर्मेन्द्र की भूमि

कीर्तिबाई की भूमि

भूमिस्वामी

जुबेदाबी कीभूमि

ठाकुर जी के मंदिर की भूमि

0.12 जितेन्द्र आ० मानसिंह जाति अहीर नि.ग्रा . भूमिस्वामी

ध.प.स्व. जीतेन्द्र

2677/3

शासकीय रास्ता

जुबेदाबी की भूमि

कृषि

0.10 कीर्तिबाई श्यामसिंह नीलेश कुमार की भूनि

करतार सिंह की भूमि

भूभिस्वामी

लता उर्फ निशा ना.बा.

पिता श्यामसिंह पालक

मां. कीर्तिबाई जाति

अहीर नि.ग्रा. भूमिस्वामी

3 227/1 षि

मुगोबाई की भूमि

भगवानप्रसा द की भूमि

ओमप्रकाश की भूमि

राजेन्द्रकुमार

भूमिस्वामी

ओमप्रका श की भूमि

आशीष मनीष आरती

ज्योति पिता राजेन्द्र

0.06 कांतिबाई उर्फ लक्ष्मीबाई बेवा कुमार जाति बनिया

नि.ग्रा. भूमिस्वामी

3

0.28

य

ग

1 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-

अपर तिलवारा नहर के निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राहुल हरिदास फटिंग , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

88

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीहोर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश , शासन

राजस्व विभाग

प्र.क्र.-002-अ-82-2021-22

सीहोर, दिनांक 15 दिसम्बर 2022

(अतर्गत धारा -11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिंकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 ( के 30 सन् 2013).)

चूकि राज्य शासन की यह प्रतीत होता है इसके संलग्न सूची खाने (4 ) में वर्णित भूमि एवं खाने (4 ) में वर्णित मकानों की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं. अथवा आवश्यकता पडने की संभावना हैं ।

अत. भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के उपबंधो के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती हैं, कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची-1 के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हैं ।

अनुसूची (1 )

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील/ ग्राम

2

1

जावर / कैशोपुर सीहोर

धारा 12 हेतु अधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल (वर्ग मीटर )

5

4

3

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग सीहोर

10317.14

कान्याखेडी परियोजना बांध निर्माण से डूब प्रभावित हेतु भू-अर्जन

अनुसूची (2)

कान्याखडी परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम कैशोपुर के आबादी में स्थित मकानों के अर्जन का विवरण

तहसील जावर

स.क्र.

कृषक का नाम व पिता / पति का नाम

2

1

कैलाश पिता भवाना

1

आत्माराम पिता भवाना

2

3 फुलसिंह पिता भवाना

मनोहर पिता पदमसिंह

4

विजयसिंह पिता दिलिप सिंह

5

कैलाशसिंह पिता दिलीपसिह

6

मानसिंह पिता घासीराम

7

जीवनसिंह पिता घासीराम

8

9 विकृमसिंह पिता घासीराम

10

जिला सीहोर

मकान नंबर

सर्वे नंबर

रकबा (वर्ग मीटर में )

5

4

3

97.49

2

366/2

3

115.68

366/2

4

98.13

366/2

44.47

5

366/2

6

123.02

366/2

50.31

7

366/2

47.18

8

366/2

9

34.64

366/2

34.64

10

366/2

117.40

11

366/2

संकट मोचन हनुमान मंदिर ( ग्राम समिति ) अध्यक्ष बाबुलाल पिता देवीसिह

11 देव स्थान (ग्राम समिति) अध्यक्ष बाबुलाल पिता देवीसिंह

126.89

12

366/2

92.34

13

रामदेव बाबा मंदिर (ग्राम समिति) अध्यक्ष बाबुलाल पिता देवीसिंह

12

13 कमल सिंह पिता रसुल जी

14 मायाराम पिता रसुल जी

गौरीशंकर पिता मायाराम

15

16 जीवनसिह मिता रसुलजी

366/2

99.00

14

366/2

99.54

15

366/2

113.60

16

366/2

17

56.82

366/2 89

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

17 ममलेश कुमार पिताः रसुलजी

18 प्रेमबाई पति भैय्यालाल

1

विजेन्द्र पिता चरणलाल

19

विनोद पिता चरणलाल 20

अनिल पिता उदलसिंह 21

22

सुनील पिता उदलसिंह

जितेंन्द पिता उदलसिंह

23

उदलसिंह पिता रसूलसिंह 24

केशर बाई पति भवाना 25

बेगमबाई पति तिरपालसिह 26

27 राजलबाई पति पद्मसिंह

28 कृपालसिंह पिता प‌द्मसिंह

पिन्टू पिता कृपालसिंह 29

मेहरबानसिंह पिता गंगाराम 30

नाथुलाल पिता भवाना 31

32 राहुल पिता नाथुसिंह

बाबुलाल पिता कन्हैयालाल 33

34 ममलेश पिता रसुलजी

चेतनसिंह पिता फतेहसिंह 35

योगेन्द्र पिता फतेहसिंह 36

करणसिंह पिता उमरावसिंह 37

मनोहर सिंह पिता दिलीपसिंह

38

भेरूसिंह पिता शेर सिंह 39

देवेन्द्र पिता जिवनसिंह 40

दोलतसिंह पिता हिम्मत सिंह 41

राजेन्द्र सिंह पिता दोलतसिंह 42

मानसिंह पिता घासीराम 43

विकम पिता घासीराम 44

जिवनसिंह पिता घासीराम 45

मानसिंह पिता तकतसिंह 46

अजाबसिंह पिता मोहब्बतसिंह 47

48 कृपालसिंह पिता मोहब्बतसिंह

49 प्रीतिपाल पिता भूरेसिंह

50 कैलाश पिता दिलीपसिंह

हरेण ठाकुर पिता मेहरबानसिंह 51

52 राजेन्द्र सिंह पिता दोलतसिंह

मोहब्बतसिंह पिता भागीरथ सिंह 53

54 कृष्णाबाई पति बाबूलाल

55 गुलाबसिंह पिता भागीरथ

लखनसिंह पिता तखत 56

धर्मेन्द्रसिंह पिता अजाबसिंह 57

58 कृपालसिह पिता मोहब्बत सिंह

59 शिशुपाल पिता लखनसिंह

111.93

18

366/2

83.54

19

366/2

59.98

20

366/2

59.37

21

366/2

50.65

22

366/2

56.81

23/1

25.08

366/2 23/2

60.40

23/3

83.74

24

366/2

48.51

25/1

28.39

25/2

366/2

210.71

25/3

25.08

25/4

26

168.63

366/2

27

112.40

366/2

85.75

28

366/2

30.30

366/2

29

49.70

30

366/2

47.27

33

176

82.11

176

34

88.74

176

35

113.87

36

176

176

150.52

37

228.98

176

38

74.49

176

39

29.73

176

40

27.92

41/1

54.68

176

41/2

84.83

41/3

126.67

176

42

103.47

176

43

100.89

44

176

50.19

176

45

111.62

176

46

92.96

176

47

25.31

176

48

87.03

49 :

176

95.34

50

176

75.54

51/1

41.71

51/2

176

24.12

51/3

34.97

51/4

94.21

52

176 90

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

60 बाबुलाल पिता देवीसिंह

61 बाबुलाल पिता देवीसिंह

62 कृपालसिंह पिता मोहब्बतसिह

अजाबसिंह पिता मोहब्बतसिंह

63

लखनसिंह पिता तखत

64

मानसिंह पिता. तखतसिंह

65

66 घीसूलाल पिता ढोकलसिंह

67 फुलसिंह पिता ढोकलसिंह

68 गुलाबसिंह पिता भांगीरथ

नरेन्द्र सिंह पिता बाबुलाल

69

महेन्द्र पिता बाबुलाल

70

महेन्द्र पिता बाबुलाल

71

नरेन्द्रसिंह पिता बाबुलाल

72

मोहनसिंह पिता ढोकलसिंह

73

बलवानसिंह पिता फुलसिंह

74

लालजीराम पिता गंगाराम

75

हरिसिंह पिता अमरसिंह

76

कमलसिंह पिता लालजी राम

77

78 फुलसिंह पिता हरनाथ

हरनाथ सिंह पिता लक्ष्मणसिंह

79

80 रवि पित्ता बलवंत सिंह

81 भागीरथ पिता बापुसिंह

विकृमसिंह पिता कन्हैयालाल

82

83 विकृमसिंह पिता कन्हैयालाल

चन्द्र पिता कन्हैयालाल

84

धर्मेन्द्रसिंह पिता बाबूलाल

85

ज्ञानसिंह पिता शंकरलान

86

87 गप्पूलाल पिता मंदरूप जी

भेरूसिंह पिता शंकरलाल

88

शंकरलाल पिता मंदरूप सिंह

89

लखनसिंह पिता देवीसिंह

90

चेतनसिंह पिता नारायणसिंह

91

92 नारायणसिंह पिता रघुनाथसिंह

भादरसिह पिता नारायणसिंह

93

परसराम पिता नारायण सिंह

94

चन्द्रसिंह पिता कन्हैयालाल

95

रायसिंह पिता भागीरथ

96

बलवान सिंह पिता भागीरथ

97

रामसिंह पिता दरियावसिंह

98

रामसिंह पिता दरियावसिंह

99

नारायण सिंह पिता रघुनाथसिंह

100

101 भादरसिंह पिता नारायण सिंह

4

रतनसिंह पिता दरियावसिंह

102

रतनसिंह पिता दरियावसिंह

103

117.65

53

176

56.10

54

176

28.05

55/1

176

28:05

55/2

17.25

56/1

176

33.74

56/2

110.32

57

176

98.77

176

58

108.27

59

176

60

183.81

176

136.25

61

176

21.93

62

176

200.68

63

176

208.27

64

176

34.41

65

176

60.89

176

81

21.18

82

176

88.16

83

176

136.06

84

176

93.90

85

176

12.60

86

176

69.40

87

176

52.98

176

88

83.07

176

89

67.72

90

176

69.60

91

176

46.40

93

176

116.34

94

176

23.60

95

176

95.49

176

96

205.26

97

176

10.65

98/1

176

26.09

98/2

46.75

99

176

72.98

100

176

103.21

101

176

43.44

102

176

61.27

176

103

57.42

104/1

176

28.52

104/2,

44.72

105

176

33.00

106

176

44:13

107/1 .

176

25.52

107/2 91

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

104   बजेसिंह पिता देवकरण                                     176          108        193.73
105   भीमसिंह पिता हरनाथसिंह                                  176          109        213.10
106   पवित्रा पति ज्ञानसिंह                                   176          110        194.80
107   कान्ताबाई पति रूपसिंह                                   176          111        205.00
108   चेतनसिंह पिता कुमेरसिंह                                 176          112        154.11
109   देवेन्द्र पिता मनोहरसिंह                                176          114        131.52
1.10  ज्ञानसिंह पिता पुरणसिंह                                 176          115        115.13
111   दोलतसिंह पिता हिम्मतसिंह                                176          116         51.60
112   घासीराम पिता मोतीसिंह                                   176          117         51.60
113   ज्ञानसिंह पिता पुरणसिंह                                 176          118         78.76
114   मेहरबानसिंह पिता हिम्मतसिंह                             176          119         72.44
 115  राजेन्द्र पिता दोलतसिंह                                 176          120         93.51
116   मांगीलाल पिता हरनाथसिंह                                            121/1         53.47
                                                               176
 117  मानसिंह पिता हरनाथसिंह                                             121/2        148.31
 118  मनोहरसिंह पिता दिलीपसिंह                                176          122         83.88
 119  भेरूसिंह पिता शेरसिंह                                   176          123         74.41
 120  फतेसिह पिता उमरावसिंह                                   176          124         99.70
 121  करणसिंह पिता उमरणसिंह                                   176          125        86.45
 122   बाबूलाल पिता पूरणसिंह                                  176          126         69.88
 123   गुलाबसिंह पिता पुरणसिंह                                176          127         68.13
 124  सवाईसिंह पिता बाबूलाल                                   176          128         16.98
 125   बद्रीलाल पिता पुरणसिंह                                  176         129         87.44
      योग                                                                            10317.14

1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुविभाग आष्टा जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता हैं ।

2. प्रकरण के प्रकाशन उपरांत धारा-15 अंतर्गत विहित 60 दिवस के भीतर किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी अनुविभाग आष्टा जिला सीहोर के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती हैं ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रवीण सिंह अढ़ायच , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

[ भाग 1 92

कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , बड़वाह ,

जिला - खरगोन , मध्यप्रदेश

बड़वाह, दिनांक 29 नवम्बर 2022 प.क्र.-4686- रीडर - 1-2022- रा.प्र.क्र.-08-अ-82-2020-2021

प्ररुप "घ"

{नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी संक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 719 /री-1 / 2021 , बड़वाह, दिनांक 08.03.2021 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर०डी० 53.63 कि० मी० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक-02 ग्राम- बावड़िया से ग्राम खारवी तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम गुमटी, प.ह.नं. 29, तहसील- सनावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.03.2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.032

3/1

सनावद

खरगोन

0.010

30/1

ग्राम- गुमटी,

प.ह.नं. 29

0.040

30/3

0.062

31

0.006

32

0.085

39/5

0.005

52/4

0.047

52/12

0.073

52/14

निरंतर- 2 93

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

2

1

3

सनावद

खरगोन

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

0.028

56/1

56/2

0.032

ग्राम- गुमटी,

प.ह.नं. 29

0.060

56/3

0.065

88/1

0.018

166/1

0.030

88/3

0.010

88/10

0.058

165

166/3

0.106

0.076

170

0.036

171/1

0.020

311/3

0.077

171/2

0.093

172/1

0.028

172/2

0.088

174/1

0.038

175/1

299

0.003

0.009

175/2

0.010

177

0.004

179

0.032

180

181

0.104

0.026

183/1

0.065

183/2

0.010

191/1

0.046

191/2

0.076

192/1

310

0.008

330/2

0.038

404/2

0.012

0.029

408

41

1.695

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

94

बड़वाह, दिनांक 30 नवम्बर 2022 प.क्र. -4709- रीडर - 1-2022- राजस्व प्रकरण क्रमांक-07-3-82-2020-21

प्ररुप- "घ"

{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 728 /री-1 / 2021 , बड़वाह, दिनांक 08.03.2021 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर०डी० 53.63 कि० मी० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-02 ग्राम- बावड़िया से ग्राम खारवी तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम बावड़िया, प.ह.नं. 29, तहसील- सनावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 12.03.2021 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5

खरगोन सनावद

63/1

0.016

ग्राम- बावड़िया, प.ह.नं. 29,

65/3

0.010

80/13

0.003

107/5

0.077

133/1

0.003

0.058

135/1 ब

सनावद

खरगोन

0.027

133/2

ग्राम- बावड़िया, प.ह.नं. 29,

0.044

136

0.083

137

0.321

09

कुल योग

बी.एस.कलेश, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .

95

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी व सक्षम प्राधिकारी

भकनगांव , जिला - खरगोन , मध्यप्रदेश

भीकनगांव , दिनांक 15 दिसम्बर 2022 क्र. - 1770- भू-अर्जन-री- 1-2022

प्ररुप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर ० डी० 83.045 कि0 मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 ग्राम पिपलई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव से ग्राम- बड़िया तह० भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- पचम्बा, प.ह.नं.- 42, रा.नि.मं.-01 , भीकनगांव, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.056

8/1/4

ग्राम पचम्बा,

भीकनगांव

खरगोन

0.020

प.ह.नं.- 42,

14

0.038

15

0.004

18/2

0.042

86/4/2 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

96

तहसील

जिला

[ भाग 1

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

3

2

1

भीकनगांव

खरगोन

ग्राम- पचम्बा, प.ह.नं.- 42,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

87/2

0.057

88/2

0.070

87/188/1

0.056

84/3

0.051

98/3

0.046

98/4

0.022

98/2/6

0.044

98/2/7

0.036

116/2

0.076

115/1

0.026

115/2

0.644

15

कुल योग

97

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

क्र.-1772-भू-अर्जन-री- 1-2022- रा.प्र.क्र. -अ-82-2022-2023

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उ‌द्वहन सिंचाई परियोजना के अंदर्गत इंदिरासागर परियोजन नहर की आर ०डी० 83.045 कि0 मी0 पर निर्माणाधीन पन्प हाऊस क्रमांक-03 ग्राम पिपलई कुर भीकनगांव से ग्राम- बड़िया तह० भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली ममिगत राईजिंगमेल पाईपनर निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम जेतगढ़, प.ह.नं.- 42, रा.नि.गं.- , भीकनगांव , तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूनिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों . का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त सवितयों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशग को घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उदत्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीरा दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सदामः प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जानेदाजी भूमि (डक्टेयर में)

5 2

3

1

0006

6

ग्राम- जेतगढ़ ,

खरगोन भीकनगांव

0.024

प.ह.नं.- 42,

77/1

0.036

77/2

03

0.066

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

98

क्र.-1774-भू-अर्जन- री-1-2022

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-18 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- मालखेड़ा, प.ह.नं.- 96, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा , तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सत्तावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव , जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.030

70/3

ग्राम

भीकनगांव

खरगोन

0.020

71/2

मालखेड़ा, प.ह.नं.- 96,

0.017

72

0.021

73/1

0.022

73/2 99

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

3

2

1

खरगोन भीकनगांव ग्राम- मालखेड़ा, प.ह.नं.- 96,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.026

73/3

0.023

74/1

0.002

74/2

0.012

85/1

0.008

85/3

0.025

85/4

0.050

86/1

0.062

86/3

0.063

86/2

0.023

87/2

0.038

87/3

0.064

0.018

111/2

0.031

111/3

0.555

19

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

100

[ भाग 1

क्र.-1776-भू-अर्जन-री- 1-2022

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-187 व 189 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- मुहाली प.ह.नं.- 75, रा.नि.मं.-02, अंदड़, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

2

3

1

0.070

176/2Y

खरगोन भीकनगांव ग्राम- मुहाली प.ह.नं.- 75,

0.158

30/4

0.036

30/3/3

0.040

30/3/2

0.002

30/3/1 101

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

3

2

1

भीकनगांव

खरगोन

ग्राम मुहाली प.ह.नं.- 75,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.002

133/2

0.013

133/7

0.022

133/3

0.022

133/6

0.022

133/4

0.024

133/5

0.018

136

0.005

138/2

0.008

139/2

0.013

139/4

0.055

139/3

0.015

139/5

145/1

0.068

145/2

146/1

0.040

146/2

0.633

19

कुल योग

मिलिन्द ढोके, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

102

[भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ (ब्यावरा) मध्यप्रदेश

क्रमांक-12121 -भू-अर्जन-2022

राजगढ़ , दिनांक 29 दिसम्बर 2022

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पार्वती सिंचाई परियोजना तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ़ की ग्राम लश्करपुर की भूमि के अर्जन का प्रस्ताव पहुँच मार्ग हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

-: अनुसूची:-

पार्वती सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पहुँच मार्ग हेतु भूमि के अर्जन का प्रस्ताव ग्राम नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम सर्वे नंबर कुल रकबा अर्जित रकबा

2

स.क. 1

1

5

4

3

0.073

0.506

134/1/1/1

रामेश्वर पिता रामनारायण जाति धाकड़ भू-स्वामी

योग -

2

0.073

0.506

1

0.005

0.063

134/1/3

पुरुषोत्तम पिता रामलाल हिस्सा 1/2. मनीष पिता रामलाल हिस्सा 1/2 , जाति धाकड़ भू-स्वामी

योग -

3

0.005

1

0.063

0.041

0.380

129/2

कमलसिंह पिता बल्देव जाति धाकड़ भू-स्वामी

योग -

4

0.041

0.380

1

0.148

1.012

126/1

कृष्णाबाई पति जमनाप्रसाद जाति धाकड़ भू-स्वामी

योग -

5

0.148

1.012

1

0.329

0.045

126/2

शिवनारायण पिता भंवरलाल जाति धाकड़ भू-स्वामी

योग

0.045

0.329

1

रामसिंह पिता देवचन्द जाति धाकड़

6

भू-स्वामी

योग -

7

0.130

0.569

128

0.130

1

0.569

0.622

0.064

97/1/4

शिवचरण पिता देवबक्श जाति धोबी भू-स्वामी

योग -

8

0.064

0.622

1

0.064

0.253

97/2

गोकलबाई पति पदमसिंह जाति धाकड़ भू-स्वामी

योग

9

0.064

1

0.253

0.060

0.240

99/1/1

सोदराबाई बेवा रंगलाल जाति धाकड़ भू-स्वामी

योग

10

0.060

0.240

1

0.060

0.241

99/1/2

महेशकुमार पिता हरलाल जाति धाकड़ भू-स्वामी

योग -

11

0.060

0.241

1

0.105

0.949

99/2

रामचन्द्र पिता शिवलाल जाति धाकड़ भू-स्वामी

योग -

12

0.105

0.949

1

0.011

0.126

134/1/2

कांताबाई पति लक्ष्मीनारायण जाति धाकड़ भू-स्वामी

योग

कुल योग-

0.011

0.126

1

0.806

5.290

12

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

103

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

क्रमांक- 15122-भू-अर्जन-2022

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची में पार्वती सिंचाई परियोजना तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ़ की ग्राम मंगतपुर की भूमि के अर्जन का प्रस्ताव पहुँच मार्ग हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013 ) की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

-: अनुसूची : -

पार्वती सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पहुँच मार्ग हेतु भूमि के अर्जन का प्रस्ताव ग्राम मंगतपुर

अर्जित रकबा

सर्वे नंबर कुल रकबा

स.क.

नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम

5

3

4

2

1

0.130

1.391

75

1

ममताबाई पति हेमराज जाति देशवाली पता राजगढ़ मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

0.130

1

1.391

योग

0.091

0.822

77/1/1

2

हेमराज पिता मनीराम जाति देशवाली पता राजगढ़ मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

0.091

0.822

1

योग

0.039

0.329

77/2

3

मुंशीलाल पिता बापूलाल जाति देशवाली पता राजगढ़ मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

0.039

0.329

1

योग -

0.038

0.521

78/1

4

गीताबाई बेवा गोरधन हि. 1/4 , फूलसिंह पिता गोरधन हि. 1/4 , शीलाबाई पुत्री गोरधन हि. 1/4 , ममताबाई पुत्री गोरधन हि. 1/4 जाति देशवाली पता राजगढ़ मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

0.038

0.521

1

योग -

0.038

0.521

78/2

5

ओमप्रकाश पिता हरीसिंह जाति देशवाली पता राजगढ़ मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

0.038

1

0.521

योग -

0.038

0.522

78/3

6

विष्णुप्रसाद पिता लालजीराम जाति देशवाली पता राजगढ़ मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

0.038

1

0.522

योग 104

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 6 जनवरी 2023

स.क.

नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम

2

1

7

[ भाग 1

अर्जित रकबा

सर्वे नंबर कुल रकबा

5

4

3

0.038

0.522

78/4

कृष्णबल्लभ पिता लालजीराम जाति देशवाली पता राजगढ़ मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

योग

8

0.038

0.522

1

0.102

1.334

79/1

अवधनारायण पिता विष्णुप्रसाद हि. 1/3 , चंदनसिंह पिता विष्णुप्रसाद हि. 1/3. महेशकुमार पिता विष्णुप्रसाद हि. 1/3 जाति देशवाली पता राजगढ़ मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

योग

9

0.102

1

1.334

0.126

1.334

79/2

नवलसिंह पिता टीकाराम जाति धाकड़ पता राजगढ़ मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

योग

10

सम्पतबाई पति विष्णूप्रसाद जाति देशवाली पता राजगढ़ मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

योग

11

0.126

1.334

1

0.027

0.380

0.027

0.380

1

0.025

0.379

91/1/1/2

0.017

0.249

91/2/3

कान्तीबाई पति लक्ष्मीनारायण जाति धाकड़ पता नि. लश्करपुर राजगढ़ मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

योग -

12

0.042

2

0.628

0.064

0.250

91/1/2

कुन्जीलाल पिता टीकाराम जाति धाकड़ पता मंगतपुर राजगढ़ मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

योग

13

0.030

0.417

94/1

0.094

2

0.667

0.050

0.419

91/2/1

रामनारायण पिता चन्दनसिंह हि. 1/2 , प्रेमनारायण पिता चन्दनसिंह हि. 1/2 जाति नाई पता राजगढ़ मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

योग -

14

0.060

0.140

94/2/1

0.110

2

0.559

0.047

0.629

91/3

भंवरलाल पिता चन्दनसिंह जाति नाई पता राजगढ़ मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

योग

15

0.016

0.209

94/3

0.063

2

0.838

0.101

0.101

92

देवकरण पिता किशनलाल जाति नट पता राजगढ़ मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

योग

16

0.101

0.101

1

0.020

0.069

94/2/2

प्रेमनारायण पिता चन्दनसिंह जाति नाई पता राजगढ़ मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

योग

कुल योग-

0.020

0.069

1

1.097

10.538

20

भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

105

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

क्रमांक-15126-भू-अर्जन-2022

(अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन , पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची में पार्वती सिंचाई परियोजना तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ़ की ग्राम बरोड़ी की भूमि के अर्जन का प्रस्ताव पहुँच मार्ग हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

-: अनुसूची :-

पार्वती सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पहुँच मार्ग हेतु भूमि के अर्जन का प्रस्ताव ग्राम बरोड़ी

स.क.

अर्जित रकबा सर्वे नंबर कुल रकबा

नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम

2 1

1

5

4

3

0.066

0.253

213/1/1

मदनलाल पिता उम्मेदराम जाति धाकड़ भू-स्वामी

योग

2

0.066

0.253

1

0.222

1.214

213/1/2

मांगीलाल पिता पन्नालाल जाति धाकड़ भू-स्वामी

योग

3

0.222

1.214

1

0.060

0.088

224/2

मथरालाल पिता खानाराम हिस्सा 1/2, बंशीलाल पिता खानाराम हिस्सा 1/2 जाति धाकड़ भू-स्वामी

योग

4

0.060

0.088

1

0.030

0.063

225

ज्वालाप्रसाद पिता मांगीलाल दत्तक लक्ष्मण जाति धाकड़ भू- स्वामी

योग

5

0.030

0.063

1

0.030

0.424

227/2

ज्वालाप्रसाद पिता मांगीलाल दत्तक लक्ष्मण जाति धाकड़ भू- स्वामी

योग

कुल योग -

0.030

0.424

1

0.408

2.042

5

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू- अर्जन अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

106

क्रमांक-15127-भू-अर्जन-2022

[भाग 1

(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (कं.30 सन् 2013 ) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची में पार्वती सिंचाई परियोजना तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ़ की ग्राम तरेनी धाकड़ की भूमि के अर्जन का प्रस्ताव पहुँच मार्ग हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013 ) की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

-: अनुसूची:-

पार्वती सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पहुँच मार्ग हेतु भूमि के अर्जन का प्रस्ताव ग्राम

तरेनी धाकड़

स.क.

अर्जित रकबा

सर्वे नंबर कुल रकबा

नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम

2

1

1

5

4

3

0.036

1.040

116/3

दुलीचन्द्र पिता अमरसिंह जाति धाकड़ पता राजगढ़ मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

योग -

2

0.036

1

1.040

0.026

0.520

116/4

कल्लू पिता राजाराम जाति धाकड़ पता राजगढ़ मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

योग

3

0.026

0.520

1

0.103

0.584

120/8

0.024

0.715

298/4

अमृतलाल पिता जगन्नाथ जाति धाकड़ पता राजगढ़ मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

योग -

4

2

1.299

0.127

0.608

0.019

298/1

सोरमबाई बेवा बद्रीलाल, सुनील, राजेश, मुकूट, पंकज , अविनाश पिता बद्रीलाल, लक्ष्मीनारायण , रेशमबाई, रेखाबाई पिता भंवरलाल जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

योग -

5

0.019

0.608

1

0.024

0.715

298/2

कंवरलाल पिता जगन्नाथ जाति धाकड़ पता राजगढ़ मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

योग

6

1

0.024

0.715

0.418

0.010

298/3/1

कैलाशचन्द्र पिता हजारीलाल जाति धाकड़ पता राजगढ़ मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

योग

7

1

0.418

0.010

0.238

0.010

298/3/2

रामसिंह पिता हजारीलाल जाति धाकड़ पता राजगढ़ मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

योग

8

1

0.238

0.010

0.707

0.041

299/2/1

अनोखसिंह पिता देवचन्द जाति धाकड़ पता राजगढ़ मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

योग

9

1

0.041

0.707

0.041

1.240

299/1/2

मांगीलाल पिता देवचन्द जाति धाकड़ पता राजगढ़ मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

योग

कुल योग- 1

1.240

0.041

10

6.785

0.334

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

107

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

क्रमांक-15128-भू-अर्जन-2022

(अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (कं.30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची में पार्वती सिंचाई परियोजना तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ़ की ग्राम हिरनखेड़ी की भूमि के अर्जन का प्रस्ताव पहुँच मार्ग हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची की भूमि में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

-: अनुसूची:-

पार्वती सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पहुँच मार्ग हेतु भूमि के अर्जन का प्रस्ताव ग्राम हिरनखेड़ी

सर्वे नंबर

अर्जित रकबा

कुल रकबा

स.क.

नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम

5

3

4

2

1

0.110

1.498

24/1/7/1

1 भगवतसिंह पिता चैनसिंह जाति गुर्जर भू- स्वामी

1.498

0.110

1

योग

0.090

1.316

26/1

2 बंशीलाल पिता हीरालाल जाति गुर्जर भू- स्वामी

0.090

1.316

1

योग

0.150

27

0.202

3

0.045

3.098

28

परमानंद , भरतराम, धर्मेन्द्र पिता मानसिंह, गीताबाई, सावित्रीबाई, सुनिताबाई पुत्री मानसिंह, कमलाबाई बेवा मानसिंह, रुपाबाई बेवा इंदरसिंह , प्रेमसिंह, रतनसिंह , गजराजसिंह , सविताबाई पिता इंदरसिंह, चन्दरसिंह पिता कनीराम जाति गुर्जर 1/4 हिस्सा, सर्जनसिंह, जगन्नाथसिंह, जाति गुर्जर हिस्सा 1/4, रामसिंह, गणपतसिंह, भारतसिंह पिता मोहनसिंह जाति गुर्जर हिस्स 1/4 , विश्रामसिंह, भगवतसिंह, अयोध्यााई , शांतिबाई पिता चैनसिंह हिस्सा 1/4 जाति गुर्जर भू- स्वामी

0.195

2

3.300

योग

0.395

6.114

4

कुल योग-

भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , एवं भू- अर्जन अधिकारी (राजस्व) नरसिंहगढ तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

हर्ष दीक्षित , कलेक्टर.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

108

[ भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर, जिला - उज्जैन , मध्यप्रदेश

घट्टिया, दिनांक 26 दिसम्बर 2022 क्रमांक-भू-अर्जन-2022-995

//प्रारंभिक अधिसूचना//

अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन, पुनर्वास एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क.30 सन् 2013) चूकि राज्य शासन को इस बात का समाधसान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसची कमांक 1 में नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशिय परियोजना के पंप हाउस 6 से डी.सी. 2 के बीच में सर्ज टेंक के निर्माण हेतु ग्राम ढाबलाधुता प.ह.नं. 22, तहसील घट्टिया जिला उज्जैन के 0.05 हे. भूमि के अधिग्रहण करने के अंतर्गत तहसील घट्टिया के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार / भूमिस्वामी एवं सर्वे कमांकवार विवरण अनुसूची (1 ) में उल्लेखित है।

योजना अंतर्गत निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे कमाक की भूमि नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशिय परियोजना के पंप हाउस 6 से डी.सी. 2 के बीच में सर्ज टेंक के निर्माण हेतु ग्राम ढाबलाधुता प. ह.नं. 22, तहसील घट्टिया जिला उज्जैन के 0.05 हे. भूमि का अधिग्रहण किया जाना है ।

भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 4, 5 के अंतर्गत सामाजिक सामाघात की प्रारंभिक प्रक्रिया नवीन भू-अर्जन के प्रकरणों में करने संबंधी कार्य पर भू-अर्जन अधिनियम की धारा 9 के अंतर्गत यह उल्लेख है कि "सामाजिक सामाघात निर्धारिण अध्ययन से छूट - जहां धारा 40 के अधीन आत्यंतिकता अपबंधो की अवलंब लेते हुए भूमि का अर्जन किये जाने का प्रस्ताव है जहां समुचित सरकार सामाजिक सामाघात निर्धारण अध्ययन कराने से छूट दे सकेगी" उक्त योजना जनहित में अत्यंत महत्त्वपूर्ण है । अतः ऐसी दशा में धारा 40 के प्रावधान अनुसार अर्जेन्सी को दृष्टिगत रखते हुए अधिनियम की धारा 9 के प्रावधानों के अनुसार सामाजिक सामाघात निर्धारित अध्ययन से छूट दी गई है ।

अतः भूमि का अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अंतर्गत घोषित किया जाता है कि निम्नवर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची (1)

विवरण

क्र.

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल हे . में

0.05हे.

1 कार्यपालन यंत्री नर्मदा क्षिप्रा विकास संभाग क्रमांक 8 सनावद जिला खरगोन, नर्मदा क्षिप्रा बहुउ‌द्दे‌शिय परियोजना के पंप हाउस 6 से डी.सी. 2 के बीच में सर्ज टेंक के निर्माण हेतु ग्राम ढाबलाधुता प.ह.नं. 22 , तहसील घट्टिया जिला उज्जैन के 0.05 हे . भूमि का अधिग्रहण ।

अनुसूची (2)

नर्मदा क्षिप्रा बहुउद्देशिय परियोजना के पंप हाउस 6 से डी.सी. 2 के बीच में सर्ज टेंक के निर्माण हेतु ग्राम ढाबलाधुता प.ह.नं. 22, तहसील घट्टिया जिला उज्जैन के 0.05 हे. भूमि का अर्जन ।

परिसम्पत्ति

सर्वे नबर

क्र.

भूमि स्वामी का नाम

अधिग्रहित रकबा हेक्टर में

कुल रकबा हेक्टर में

0.05

0,23

254/2

1 कंचनबाई पति अमरसिंह, भरत, प्रभू पिता अमरसिंह

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

आशीष सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

109

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) उज्जैन ग्रामीण

उज्जैन, दिनांक 4 जनवरी 2023 क्र. 57-री.1-2023

अधिसूचना

प्रारूप-ख

(नियम 5 का उपवनियम (2))

क्रमांक 0005/ अ -82 / 2022-23 अतएव, राज्य सरकार की लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैन में नर्मदा -क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजन के अंतर्गत भूमिगत, पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा की उपधारा (1 ) हेतु ग्राम मतानाखुर्द जिला उज्जैन म.प्र . कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-8 , सनावद जिला खरगोन मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाइन एवं डक्ट बिछाई जाए । और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनूसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार अर्जन किया जाए ।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) की धारा-3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती हैं ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के सबध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन ग्रामीण जिला उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

/अनुसूची/

क्र.  खातेदार/ हितबद्ध व्यक्ति के  सर्वे      कुल रकबा    आर.ओ.यू.    प्रभावित क्षेत्र सिंचित /
      नाम व पिता के नाम सहित       क्रमांक    हेक्टर में  (फसल)      पाईप          असिंचित
 01.  दिलीप सिंह पिता जसवंतसिंह    12/1       1.860       0,5000     0.0560        सिंचित
                                   12/2
02.   कमलसिंह पिता सजनसिंह         14/1/2     0.990       0.1750     0.0196        सिंचित
      संतोष कंवर पति कमलसिंह       14/2
03.   कलाबाई बेवा दारासिंह आदि     15/1       0,600       0.1875     0.0210        सिंचित
04.   विरेन्द्रसिंह पिता भगवानसिंह 69         0,600       0.1025     0.0114        सिंचित
05.  राधेश्याम , कैलाश पिता बोंदर  71         1,550       0.1250     0.0140        सिंचित
06.   राजवीर पिता राजेन्द्रसिंह    63/3       0.400       0.2175     0.0243        सिंचित
07.   वंदना कुवर पति गोकुलसिंह     66/2       0.700       0.3125     0.0350        सिंचित
                                   70
     कुल                           07         6.700       1.6200     0.1813

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

[ भाग 1 110

क्र. 58- री.1-2023

अधिसूचना

प्रारूप -ख

(नियम 5 का उपवनियम (2))

क्रमांक ०००५/ अ-82 / 2022-23 अतएव, राज्य सरकार का लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैन में नर्मदा - क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा की उपधारा (1 ) हेतु ग्राम किठोदाराव जिला उज्जैन म.प्र. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -8 , सनावद जिला खरगोन म.प्र. द्वारा भूमिगत पाईप लाइन एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाए जाने का प्रस्ताव है जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार अर्जन किया जाए ।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा -3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करता / करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबध्द है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर भूमि के नीचे पाईप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाए जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन नगर जिला उज्जैन म.प्र. को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

111

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

अनुसूची

                                              कुल
         खातेदार /हितबध्द व्यक्ति के  सर्वे   रकबा     आर.ओ.यु    प्रभावित   सिंचित/
क्रमांक   नाम व पिता के नाम सहित     क्रमांक हेक्टर में (फसल )   क्षेत्र पाईप असिंचित
   1.      जुवानसिंह पुत्र अजबसिंह    172    1.4300    0.2350     0.0263      सिंचित
   2.       माधवसिंह पुत्र मानसिंह    180    0.0600    0.2400     0.0268      सिंचित
   3.     सौदानसिंह पिता प्रतापसिंह   181    0.7100    0.2225     0.0249      सिंचित
           गोपाल पिता शिवनारायण
   4.             पाटीदार             184    0.7000    0.2425     0.0271      सिंचित
   5.       केसरसिंह / प्रतापसिंह     354    1.5700    0.4550     0.0509      सिंचित
   6.        गणपत / चुन्नीलाल         353    1.5500    0.1225     0.0138      सिंचित
   7.        दिलीप पिता प्रेमसिंह    361/2   0.8800    0.2600     0.0292      सिंचित
   8.    रेणुकाकुंवर पति लोकेन्द्रसिंह 361/1 0.8800    0.1875     0.0210      सिंचित
   9.     सौरमबाई पति सत्यनारायण      362    1.1400    0.0150     0.0016      सिंचित
   10.    शिवपालसिंह पिता रामसिंह     363    1.1100    0.2000     0.0224      सिंचित
   11 .     मदनलाल पिता देवाजी        364    1.1000    0.0975     0.0109      सिंचित
   12 .      चंदर पिता रणजीत         374/1   0.8500    0.1750     0.0196      सिंचित
   13.       चंदर पिता रणजीत         374/2   0.400     0.0500     0.0056      सिंचित
   14 .   अम्रतलाल पिता पूनमचंद      376/2   1.8200    0.0250     0.0028      सिंचित
   15 .    राहुल पिता भगवानसिंह       373    0.9700    0.2500     0.0280      सिंचित
   16.    काशीराम पिता जग्गनाथ        372    0.9600    0.2375     0.0266      सिंचित
  17.     मोहनलाल पिता दौलाजी         371    2.1500    0.0100     0.0011      सिंचित
   18 .       शासकीय नाला             377    1.5500    0.0075     0.0008      सिंचित
योग                                          19.830    3.0300     0.3400

राकेश शर्मा, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी.

[भाग 1 112

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा , दिनांक 1 दिसम्बर 2022

क्र. 8549- भू-अर्जन-2022. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने कीसंभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22ए - 101-2016- एम.पी.एस.- 31-1361 भोपाल , दिनांक 18 अगस्त 2022 के द्वारा परियोजना की चतुर्थ पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है. इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे . " अतः अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का वर्णन

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में )

पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (2)

(5)

(3)

(4)

(1)

चौरई

भू-अर्जन अधिकारी,

छिन्दवाड़ा

तहसील-चौरई

जिला- छिन्दवाड़ा.

रा.नि.मं.-

रकबा 01.150 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट नहर के अंतर्गत माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने ग्राम- झिलमिली प.ह.नं.-39 ब. नं. -110 चौरई.

संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील- चौरई, जिला-छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय मेंमें कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग , क्र. 1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर, उपसंभाग, क्र. 1 , तह. चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

113

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

क्र. 8550 - भू- अर्जन- 2022.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. एफ-22 ए- 101-2016- एम.पी.एस.- 31-1361 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2022 के द्वारा परियोजना की चतुर्थ पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है. इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे. " अतः अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

(4)

(1)

(2)

(3)

रकबा 0.860

ग्राम-पाल्हरी

चौरई

छिन्दवाड़ा

हेक्टेयर एवं

भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-चौरई जिला-छिन्दवाड़ा.

उपरोक्त भूमि

पर आने वाली परिसंपत्तियां.

प.ह.नं. -42 ब. नं. - 163 रा.नि.मं.- चौरई.

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट नहर के अंतर्गत माईनर नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिंदवाड़ा, जिला- छिंदवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील- चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग, क्र. 1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर, उपसंभाग , क्र. 1 , तह. चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

114

छिन्दवाड़ा , दिनांक 5 नवम्बर/ दिसम्बर 2022

क्र. 8727- भू- अर्जन-2022. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है .

2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र.22 ( ए) -381-2019- एम.पी.एस.- 31-221 भोपाल, दिनांक 2 मार्च 2019 के द्वारा योजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है. इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे . " अतः अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है .

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

रकबा 110.000

सौंसर ग्राम-खापा

छिन्दवाड़ा

हेक्टेयर एवं

भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-सौंसर जिला- छिन्दवाड़ा.

उपरोक्त भूमि

रामघाट बांध परियोजना के अंतर्गत डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधि- ग्रहण किये जाने के संबंध में.

पर आने वाली

परिसंपत्तियां.

प.ह.नं. - 02 ब. नं. -73 रा.नि.मं.- सौंसर.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील- सौंसर, जिला- छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग तामिया , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर , छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

115

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

क्र. 8726 - भू- अर्जन-2022.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. कि राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. 22 ( ए ) -381-2019 - एम.पी.एस.- 31-221 भोपाल , दिनांक 2 मार्च 2019 के द्वारा योजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है. इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे . " अतः अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

अर्जित की जाने वाली भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी.

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

सौंसर

छिन्दवाड़ा

भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- सौंसर, जिला-छिन्दवाड़ा.

रामघाट बांध परियोजना के अंतर्गत डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधि- ग्रहण किये जाने के संबंध में.

रकबा-16.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली

परिसंपत्तियां.

ग्राम-जोबनी, प.ह.नं. - 03, ब. नं. - 164, रा.नि.मं.- सौंसर.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील- सौंसर, जिला- छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग तामिया , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर , छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

116

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

क्र. 8725 - भू- अर्जन-2022 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा, सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

2. मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. - 22 (ए) -381-2019 - एम.पी.एस.- 31-221 भोपाल , दिनांक 2 मार्च 2019 के द्वारा योजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है. इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे . " अतः अधिनियम की धारा 6 के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्ण.

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी.

(4)

(5)

(1)

(2) (3)

छिन्दवाड़ा पांढुर्णा

भू-अर्जन अधिकारी, तहसील-पांढुर्णा, जिला-छिन्दवाड़ा.

(6) रामघाट बांध परियोजना के अंतर्गत डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि अधि- ग्रहण किये जाने के संबंध में.

रकबा-68.000 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.

ग्राम -छीन्दबोह प.ह.नं. - 03, ब. नं. - 142, रा.नि.मं.- पांढुर्णा.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , छिन्दवाड़ा, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील- पांढुर्णा, जिला- छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग तामिया, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर , छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शीतला पटले , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 1 दिसम्बर 2022

भू-अर्जन- प्र . क्र.- अ- 82-22-23 - पत्र क्र.- 400- भू-अर्जन-22. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

अर्जनीय रकबा (हे . में) लगभग (4) 0.5279 (1) सतना

(2) उचेहरा कोल्हुआ (3)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07, सतना, जिला सतना (म. प्र. ).

(6) नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत कंचनपुरा माइनर एवं सब माइनर के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भू-अर्जन- प्र. क्र.-अ-82-22-23 - पत्र क्र. - 401- भू-अर्जन- 22.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकबा (हे . में) लगभग

(4) (2) (3)

(1)

4.5087 सतना

उचेहरा तुर्कहा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 , सतना, जिला सतना ( म. प्र. )

नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत कंचनपुरा माइनर एवं सब माइनर के निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

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भू-अर्जन- प्र. क्र.-अ- 82-22-23- पत्र क्र.- 401- भू-अर्जन-22.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग

(4) (2)

(3)

(1)

11.4490

श्यामनगर

उचेहरा

सतना

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 07 , सतना, जिला सतना (म . प्र. )

नागौद सतना शाखा नहर के अंतर्गत कंचनपुरा माइनर एवं सब माइनर के निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सतना, दिनांक 6 दिसम्बर 2022

भू-अर्जन- प्र. क्र.- अ- 82-22-23 - पत्र क्र.- 415- भू-अर्जन-22. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग

(3)

(4) (2)

(1)

7.1656 सतना

अंतरवेद

नागौद

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 12 के लिए

का वर्णन प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

नागौद सतना शाखा नहर

के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 01 , नागौद, जिला सतना (म. प्र. )

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

119

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 जनवरी 2023

भाग 1 ]

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-22-23 - पत्र क्र.- 416- भू- अर्जन-22 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अंतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग

(4)

(3)

(2)

(1)

23.1950 नागौद हिनौता

सतना

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

नागौद सतना शाखा नहर के निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 01 , नागौद, जिला सतना (म. प्र. )

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सतना, दिनांक 7 दिसम्बर 2022

भू-अर्जन- प्र . क्र.- अ- 82-22-23 - पत्र क्र. - 425- भू- अर्जन- 22.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग

(4) (2)

(3)

(1)

0.061 सतना

गिदुरी

रघुराजनगर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

ललितपुर- सतना-रीवा- उप मुख्य अभियंता ( निर्माण- II ) पश्चिम मध्य रेलवे सतना जिला सतना ( म. प्र. )

सिंगरौली-महोबा-खजुराहो- (541 कि. मी. ) नई बड़ी रेलवे लाईन परियोजना.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 06 January 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2023-01-06.01.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2023-01-06.01.Ordinary.