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4ध्य प्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , मंगलवार , दिनांक 10 जनवरी 2023- पौष 20, शक 1944
क्रमांक 11 ]
वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 10 जनवरी 2023
क्रमांक एफ ए 3-35 / 2017/ 1 / पाँच ( 75 ) मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 ( 2017 का 19 ) की धारा 11 की उप धारा ( 1 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार , इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है , परिषद् की सिफारिशों के आधार पर , एतदद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3-35 / 2017 / 1 / पाँच ( 63 ) दिनांक 07.12.2018 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथाः-
उक्त अधिसूचना में , अनुसूची में
(i ) क्रमांक 102 के समक्ष , कॉलम ( 3 ) की प्रविष्टि के स्थान पर , निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः
" जलीय फ़ीड समेत झींगा फ़ीड और झींगा फ़ीड , पोल्ट्री फ़ीड और पशु फ़ीड सहित घास , घास और पुआल, पूरक और योजक, गेहूं की भूसी और डीऑइल केक- [चावल की भूसी से भिन्न] " ;
21 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 जनवरी 2023
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(ii ) क्रमांक 102 ख और तत्संबंधी प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियों को अंतः स्थापित किया जाएगा , यथा : -
(3)
(1)
(2)
2302,2309
"102 ग
चिल्का सहित दालों की भूसी , चुन्नी या चूरी, खंडा सहित सांद्र " ।
2. यह अधिसूचना 01 जनवरी , 2023 को प्रवृत्त हुई मानी जावेगी।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 10 जनवरी 2023
क्र. एफ ए- 3-35-2017-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए- 3-35-2017-1- पांच ( 75 ) , दिनांक 10 जनवरी 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
Bhopal , the 10th January 2023
No. F A 3-35 / 2017 / 1 /V ( 75) : In exercise of the powers conferred by sub - sections ( 1 ) of section 11 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act , 2017 ( 19 of 2017) , the State Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendments in this Department's notification No. F A- 3-35 / 2017 / 1 /V ( 63 ) - 2017 dt 30.06.2017 , namely : -
In the said notification, in the Schedule, -
(i) against serial number 102 , in column (3 ) , for the entry, the following entry shall be substituted , namely: -
"Aquatic feed including shrimp feed and prawn feed , poultry feed & cattle feed, including grass , hay & straw , supplement & additives , wheat bran & de- oiled cake [other than rice bran] " ;
(ii ) after serial number 102B and the entries relating thereto , following S. No. and entries shall be inserted , namely: -
(3)
(1) 102C
(2) 2302, 2309
Husk of pulses including Chilka , Concentrates including chuni or churi , Khanda " ;
2.
This notification shall be deemed to have come into force with effect from the date 1st day of January, 2023 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , R. P. SHRIVASTAVA , Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023