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मध्य प्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 12]
भोपाल , मंगलवार, दिनांक 10 जनवरी 2023- पौष 20 , शक 1944
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 10 जनवरी 2023
क्रमांक एफ ए 3-37 / 2017 / 1 / पांच ( 76 ) मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 19 ) की धारा 9 की उप धारा ( 3 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राज्य सरकार , परिषद् की सिफारिशों के आधार पर , एतदद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए -3- 37/ 2017 / 1 / पाँच (77 ) दिनांक 26.07.2017 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है , यथाः-
उक्त अधिसूचना में , सारणी में , क्रम संख्या उक और उससे संबंधित प्रविष्टियों स्थान पर , निम्नलिखित क्रमांक और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथाः-
"3क
33012400 , खट्टे फलों के अलावा निम्नलिखित
आवश्यक तेल , यथाः-
33012510 ,
कोई पंजीकृत व्यक्ति;
कोई अपंजीकृत व्यक्ति
33012520 ,
क. पुदीना का ( मेंथा पिपेरिटा ) ;
33012530 ,
33012540 ,
3301 25
90
ख . अन्य मिंट का: स्पीयर मिंट तेल (एक्स मेंथा स्पीकाटा ) , वाटर मिंट- तेल (एक्स मेंथा एक्वेटिक ) , हॉरसमिंट तेल (एक्स-मेंथा साइलवेस्ट्रीज) , बीरगामेंट तेल (एक्स मेंथा सिटरेट ) , मेंथा आरवेंसिस
2. यह अधिसूचना 01 जनवरी , 2023 को प्रवृत्त हुई मानी जावेगी ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
आर. पी. श्रीवास्तव , उपसचिव.
23 24
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 जनवरी 2023
भोपाल , दिनांक 10 जनवरी 2023
क्र. एफ ए- 3-37-2017-1- पांच.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ ए- 3-37-2017-1- पांच ( 76 ) , दिनांक 10 जनवरी 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
Bhopal , the 10th January 2023
No. F A 3-37/ 2017/ 1 /V ( 76) : In exercise of the powers conferred by sub- section (3 ) of section 9 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act , 2017 ( 19 of 2017) , the State Government , on the recommendations of the Council , hereby makes the following further amendments in this department's Notification No. FA- 3-37-2017/ 1 /V ( 65 ) dated the 30th June , 2017 , namely: -
In the said notification, in the Table , for S. No. 3A and the entries relating thereto , the following entries shall be substituted , namely: -
3A. 3301 24 00 ,
3301 25 10 ,
Following essential oils other than those of citrus fruit namely: -
Any Unregistered Person
Any Registered Person" ;
3301 25 20, a) Of peppermint ( Mentha piperita) ;
3301 25 30 , b) Of other mints : Spearmint oil ( ex-
3301 25 40 ,
3301 25 90
mentha spicata) , Water mint- oil ( ex- mentha aquatic) , Horsemint oil ( ex- mentha sylvestries) , Bergament oil (ex-mentha citrate ) , Mentha arvensis
2. This notification shall be deemed to have come into force with effect from the date 1st day of January , 2023 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , R. P. SHRIVASTAVA , Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023.