वध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
M
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 13 जनवरी 2023- पौष 23 , शक 1944
क्रमांक 2]
विषय- सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प , ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट
भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 5 दिसम्बर 2022
क्र. ई- 1-238-2022-5- एक.- श्री चन्द्रमौली शुक्ला, भाप्रसे (2011 ) , आयुक्त, गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल , भोपाल तथा आयुक्त, विमानन एवं संचालक, विमानन ( अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कार्यकारी संचालक, मध्यप्रदेश औद्योगिक विकास निगम, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
भोपाल, दिनांक 9 दिसम्बर 2022
क्र. ई- 1-196-2022-5- एक. भारत सरकार , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (कार्यालय संस्थापन अधिकारी ) , नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 9-24-2022-EO ( MM - II) , दिनांक 7 दिसम्बर 2022 केअनुक्रम मेंडॉ. तेजस्वीएस. नायक, भाप्रसे ( 2009 ) प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम , भोपाल की सेवाएं भारत सरकार, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय केअन्तर्गत उपसचिव के समकक्ष Private Secretary to the Minister for Agriculture and Farmers Welfare (Shri Narendra Singh Tomar ) के पद पर कार्यभार ग्रहण करने कीदिनांक से 05 वर्ष की अवधि अथवा माननीय केन्द्रीय मंत्रीजी के
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023 .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जनवरी 2023
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कार्यकाल अवधि के को- टर्मिनस आधार अथवा जब तक श्री नायक माननीय केन्द्रीय मंत्रीजी के निज सचिव के रूप में कार्य करना समाप्त कर दें, तब तक अथवा अन्य आगामी आदेश तक, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्ति हेतु भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को सौंपी जाती हैं.
भोपाल , दिनांक 12 दिसम्बर 2022
क्र. ई- 1-196-2022-5- एक. इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 9 दिसम्बर 2022 द्वारा डॉ. तेजस्वी एस. नायक, भाप्रसे ( 2009 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम, भोपाल की सेवाएं Private Secretary to Hon'ble the Minister of State for Agriculture and Farmers Welfare (Shri Narendra Singh Tomar ) के पद पर प्रतिनियुक्ति हेतु भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली को सौंपी गई हैं.
(2 ) उपरोक्तानुसार डॉ. तेजस्वी एस. नायक, भाप्रसे के कार्यमुक्त होने पर श्री संजय कुमार शुक्ला, भाप्रसे ( 1994 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश जल निगम , भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
क्र. ई- 1-242-2022-5- एक. श्री रवीन्द्र कुमार चौधरी , भाप्रसे (2011 ) , संचालक, आदिम जाति क्षेत्रीय विकास योजनाएं, मध्यप्रदेश, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार ) को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद् ( MAPCET ) का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
(2 ) उपरोक्तानुसार श्री चौधरी द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद् ( MAPCET ) का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री हरजिंदर सिंह , भाप्रसे ( 2011 ) , परियोजना संचालक, मध्यप्रदेश स्किल डवलपमेंट प्रोजेक्ट, भोपाल तथा संचालक, मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद् ( MAPCET ) भोपाल तथा संचालक, रोजगार (अतिरिक्त प्रभार ) केवल संचालक, मध्यप्रदेश रोजगार एवं प्रशिक्षण परिषद् ( MAPCET ) के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
भोपाल, दिनांक 13 दिसम्बर 2022
क्र. ई- 1-167-2022-5- एक. भारत सरकार, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग (कार्यालय संस्थापन अधिकारी ) , नई दिल्ली के पत्र क्रमांक 5 /9/ 2022 - EO ( MM- I) , दिनांक 08 दिसम्बर, 2022 के अनुक्रम में सुश्री रूही खान , भाप्रसे ( 2013 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, जनजातीय कार्य विभाग को भारत सरकार, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के अन्तर्गत उपसचिव, राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण , नई दिल्ली के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से 04 वर्ष की अवधि अथवा अन्य आगामी आदेश, जो भी पहले हो, के लिए नियुक्ति हेतु भारत सरकार, कार्मिक लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली को सौंपी जाती है.
क्र. ई- 1-208-2022-5- एक. - इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 07 नवम्बर, 2022 द्वारा श्री मनीष सिंह , भाप्रसे ( 2009 ) , कलेक्टर, जिला इन्दौर की पदस्थापना प्रबंध सचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल के पद पर की गई है.
( 2 ) निर्देशानुसार उक्त आदेश में श्री मनीष सिंह, भाप्रसे ( 2009 ) की पदस्थापना में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:-
अधिकारी का नाम एवं आवंटन वर्ष
संशोधित नवीन पदस्थापना (4)
वर्तमान पदस्थापना
(3)
(2)
(1) क्र.
1 श्री मनीष सिंह, भाप्रसे (2009 ) प्रबंध सचालक, मध्यप्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल
प्रबंध संचालक, एमपी इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश स्टेट इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल तथा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश मेट्रो रेल कार्पोरेशन लिमिटेड, भोपाल .
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 14 दिसम्बर 2022
क्र. ई- 1-245-2022-5- एक. श्रीमती अंजूपवन भदौरिया, भाप्रसे (2016 ) , विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी , मध्यप्रदेश राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स विकास निगम, भोपाल को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.
भोपाल, दिनांक 15 दिसम्बर 2022
क्र. ई- 1-244-2022-5- एक.- श्री संजय कुमार जैन, भाप्रसे (2016) , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , श्रम विभाग तथा सचिव, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल एवं कल्याण आयुक्त, मध्यप्रदेश असंगठित शहरी/ ग्रामीण कर्मकार कल्याण मंडल, भोपाल ( अतिरिक्त प्रभार) को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, खेल एवं युवा कल्याण विभाग का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है .
भोपाल , दिनांक 19 दिसम्बर 2022
क्र. ई- 1-243-2022-5- एक. नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है
तालिका
क्र. अधिकारी का नाम , बैच एवं वर्तमान पदस्थापना
(2)
(1)
1
श्री के. सी. गुप्ता ( 1992 ) , प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सहकारिता विभाग.
2
श्री विवेक कुमार पोरवाल ( 2000 ) , नवीन पदस्थापना
(3)
प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग
सचिव, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग
प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर एवं पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन , नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग .
3
श्री रघुराज एम . आर. ( 2004 ) , पदस्थापना हेतु प्रतीक्षारत.
क्र. ई- 1-250-2022-5- एक. श्री संजय गुप्ता, भाप्रसे ( 2007 ), वि.क.अ.- सह- आयुक्त- सह- पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ, भोपाल को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, पदस्थ किया जाता है.
(2) श्री आलोक कुमार सिंह , भाप्रसे ( 2008 ) , प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित, भोपाल को अपने प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश पॉवर मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, जबलपुर एवं पदेन सचिव , मध्यप्रदेश शासन, ऊर्जा विभाग तथा पदेन सचिव, मध्यप्रदेश शासन, नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग .
वर्तमान कर्तव्यों के साथ- साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, वि.क.अ. -सह-आयुक्त- सह- पंजीयक, सहकारी संस्थाएँ, मध्यप्रदेश तथा प्रबंध संचालक, राज्य सहकारी तिलहन उत्पादक संघ , भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , इकबाल सिंह बैंस , मुख्य सचिव.
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[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भोपाल, दिनांक 26 दिसम्बर 2022
क्र. एफ 5-09-2022- एक ( 1 ) माननीय न्यायाधिपति श्री राजेन्द्र कुमार वर्मा, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय , खण्डपीठ इन्दौर का ओ.एस.डी.- कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए- 4543- ( दो-1-10-2022 ) , दिनांक 23 नवम्बर 2022 के अनुक्रम में, दिनांक 14 से 15 नवम्बर 2022 तक, दो दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति तथा अवकाश के पूर्व में दिनांक 13 नवम्बर 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
क्र. एफ 5-10-2021- एक ( 1 ) .- मान. न्यायाधिपति, महोदय श्री राजीव कुमार श्रीवास्तव, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश खण्डपीठ ग्वालियर का ओ.एस.डी. कम- पी.पी.एस. , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक सी-5790 (दो-1-19/18 ) , दिनांक 16 नवम्बर 2022 के अनुक्रम में, दिनांक 10 सितम्बर 2022 की शाम से दिनांक 30 अक्टूबर 2022 तक के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश/ सार्वजनिक अवकाश के साथ एल.टी.सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008 - Estt . (ए) दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
अवकाश नगदीकरण का यह चतुर्थ अवसर है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रंजना पाटने , उपसचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 3 जनवरी 2023
पंजी. क्र. 04-2023- इक्कीस ब ( दो) .- राज्य शासन, एतद्वारा , जिला- मुख्यालय , खंडवा में विभागीय आदेश दिनांक 4 मई 1983 द्वारा नियुक्तनोटरी, श्री बंशीलाल राठौर का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है .
पंजी. क्र. 05-2023- इक्कीस ब ( दो) .- राज्य शासन , एतद्वारा, तहसील- पुष्पराजगढ़, जिला-अनूपपुर में विभागीय आदेश दिनांक 5 सितम्बर 2011 द्वारा नियुक्त नोटरी , श्री राजेन्द्र सोनी का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.
पंजी. क्र. 10-2023- इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा , तहसील- बरघाट, जिला- सिवनी में विभागीय आदेश दिनांक 10 जून 2011 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री एल . एल . देशमुख ( लिख्खनलाल देशमुख ) का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.
पंजी. क्र. 11-2023- इक्कीस - ब ( दो).- राज्य शासन, एतद्वारा , जिला- मुख्यालय , उज्जैन में विभागीय आदेश दिनांक 30 जून 1982 द्वारा नियुक्त नोटरी , श्री नारायणदास बैरागी का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.
भोपाल, दिनांक 4 जनवरी 2023
पंजी. क्र. 06-2023- इक्कीस ब ( दो) .- राज्य शासन, एतद्वारा , तहसील- बडवदा, जिला- रतलाम में विभागीय आदेश दिनांक 22 दिसम्बर 2001 द्वारा नियुक्त नोटरी , श्री गोविन्द गिरी गोस्वामी एवं तहसील- आलोट, जिला- रतलाम में विभागीय आदेश दिनांक 10 फरवरी 2001 द्वारा नियुक्त नोटरी, श्री नथमल उपाध्याय का निधन होने के कारण उक्त नोटरियों का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.
पंजी. क्र. 07-2023- इक्कीस ब (दो) .- राज्य शासन , एतद्वारा , तहसील - अकोदिया, जिला शाजापुर में विभागीय आदेश दिनांक 8 मार्च 2000 द्वारा नियुक्त नोटरी , श्री अशोक श्रीवास्तव का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.
पंजी. क्र. 08-2023-इक्कीस ब (दो).- राज्य शासन, एतद्वारा , जिला मुख्यालय, मन्दसौर में विभागीय आदेश दिनांक 8 मार्च 2000 द्वारा नियुक्त नोटरी , श्रीमती पुष्पा उपाध्याय का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.
पंजी. क्र. 4332-2022- इक्कीस- ब ( दो).- राज्य शासन, एतद्वारा , तहसील - डबरा, जिला- ग्वालियर में विभागीय आदेश दिनांक 30 अगस्त 1999 द्वारा नियुक्त नोटरी , श्री पूरनचंद स्वामी को उनके द्वारा प्रेषित आवेदन के आधार पर स्वेच्छा से आगे नोटरी व्यवसाय चालू नहीं रखने के आधार नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास भटेले, अपर सचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 9 मई 2022 पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 4 मई 2022
क्र. 241-20-2022- चौवन-2.- राज्य शासन , एतद्वारा, श्री सैयद शाकिर अली जाफरी , मुख्य कार्यपालन अधिकारी मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड को अपने कार्य के साथ- साथ सचिव राज्य हज कमेटी मध्यप्रदेश का अतिरिक्त प्रभार अस्थायी रूप से आगामी आदेश तक सौंपा जाता है.
(2) उक्त आदेश के फलस्वरूप श्री यासिर अराफात, सचिव राज्य हज कमेटी के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे .
क्र . 228-500-2020-चौवन- 2.- राज्य शासन , एतद्वारा , श्री सैयद शाकिर अली जाफरी , टास्क मैनेजर जन अभियान परिषद्, भोपाल ( योजना आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग ) की सेवाएं विभागीय अनापति के आधार पर प्रतिनियुक्ति की शर्तों के अधीन इस विभाग में लेते हुए, अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, मुख्य कार्यपालन अधिकारी , मध्यप्रदेश वक्फ बोर्ड के पद पर पदस्थ किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. पी. नामदेव, उपसचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय , कलेक्टर, जिला विदिशा, मध्यप्रदेश
विदिशा, दिनांक 30 दिसम्बर 2022
क्र. क्यू- एएससी- 2022-15355.- मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एम-3-2-1999- एक-4, भोपाल, दिनांक 30 मार्च 1999 के अनुसार सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक 4 के नियम-8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, उमाशंकर भार्गव , कलेक्टर, जिला विदिशा वर्ष 2023 हेतु नीचे दर्शाई गई तिथियों को पूरे दिवस के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता है:-
विवरण त्ययौहार का नाम
क्र.
(5)
अवकाश दिन (4)
स्थानीय दिनांक
(3)
(2)
(1)
मंगलवार
19 सितम्बर 2023
सम्पूर्ण जिला 1
गणेश चतुर्थी
28 सितम्बर 2023
2
सम्पूर्ण जिला
गुरुवार
श्री अनन्त चतुर्दशी महोत्सव
मंगलवार
14 नवम्बर 2013
सम्पूर्ण जिला 3
श्री गोवर्धन भगवान की पूजन
(अन्नकूट महोत्सव) दीपावली का दूसरा दिन.
उक्त अवकाश बैंक/कोषालय/ उप कोषालय पर लागू नहीं होंगे.
उमाशंकर भार्गव, कलेक्टर.
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 5 जनवरी 2023
क्र. 65-1059162-2023 - सात ( एक).- राज्य शासन, एतद्वारा , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 के अन्तर्गत कार्यवाही समय सीमा में पूर्ण करने एवं समीक्षा के प्रयोजन के लिए " राज्य भूमि अधिग्रहण बोर्ड " गठित करता है:-
बोर्ड के दायित्व निम्नानुसार होंगे-
1. भूमि अर्जन परियोजनाओं की मानिटरिंग
2. पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन के कार्य की समीक्षा
3. प्रक्रियाओं का सरलीकरण
4. विषय विशेषज्ञों एवं संस्थाओं की सेवायें प्राप्त करना
5 राज्य शासन को अनुशंसायें प्रस्तुत करना
2. उपरोक्त दायित्वों के अधीन " मध्यप्रदेश राज्य भूमि सुधार आयोग " को " राज्य भूमि अधिग्रहण वोर्ड " भी घोषित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनीष रस्तोगी , प्रमुख सचिव.
[ भाग 1 126
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
कार्यालय , कलेक्टर , छिन्दवाड़ा मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश, शासन
राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 16 दिसम्बर 2022 क्र. -9122-भू-अर्जन-2022
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय वल्लभ , भवन , भोपाल के आदेश पत्र क्र.-22(ए) / 381 / 2019 / एमपीएस / 31 / 221 भोपाल, दिनांक 02.03.2019 के द्वारा योजना की प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्तं है ।
3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा-11(3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर, और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।
अनुसूची
1. भूमि को वर्णनः-
जिला
अर्जित की जाने तहसील नगर/ग्राम
भूमि
अर्जित की जाने वाली
प्रस्तावित भूमि लगभग
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक " प्रयोजन का वर्णन
अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ' और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम
2013 की धारा 12 के अंतर्गत
6
प्राधिकृत अधिकारी 5
3
4
1
2
छिन्दवाड़ा मोहखेड ग्राम-कोहटमाल
भू-अर्जन अधिकारी तहसील- सौंसर जिला छिन्दवाडा
रकबा 146.282 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां ।
प०ह०न०-07, ब.न.-83, रा.नि.मं. -लावाघोघरी
संगम-2 बांध परियोजना के अंर्तगत डूब प्रभावित ग्राम की निजी भूमि
अधिग्रहण किये जाने के संबंध में 127
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- सौंसरं जिला छिन्दवाडा (म ०प्र० ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी जल संसाधन उपसंभाग तामिया जिला - छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
128
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
[ भाग 1
क्र.-9121 -भू- अर्जन-2022
चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी 'गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-:अनुसूचीः-
1. भूमि का वर्णन
क.
जिला
छिन्दवाड़ा
ख.
तहसील
छिंदवाडा
ग.
ग्राम-मोहगांव
नगर/ग्राम
प०ह०न-41 ,
ब.न.-490
रा.नि.मं. छिंदवाडा: ले
घ. अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल
कुल रकबा 01.594 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
कमांक
प्रस्तावित खसरा नंबर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(3)
(1)
(2)
0.280
546/2
1
547/2
0.158
2
546/3
0.457
3
547/3
0.173
4
546/4
0.297...
5
0.149
547/4
6
547/7
0.040.
7
0.040.
547/8
8
योग:-
कुल रकबा 01.594 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- पेच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत मोहगांव पंप हाउस-2 के निर्माण किये जाने हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण के संबंध में ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं ५० प्र ०शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- छिंदवाडा, जिला - छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उप संभाग क 0 01 तहसील चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
129
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
क्र.-9123-भू-अर्जन -2022
चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-:अनुसूचीः-
:
1. भूमि का वर्णन
जिला
क.
छिन्दवाड़ा
तहसील
ख.
छिंदवाडा
ग.
नगर /ग्राम
ग्राम-खैरीलदू
प०ह ०न-45,
ब.न.-118 रा.नि.मं. छिंदवाड़ा
घ. अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल
कुल रकबा 01.556 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
कमांक
प्रस्तावित खसरा नंबर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(2)
(1)
1.275
35/1
1
0.080
36/1
2
37/1
0.040
3
37/2
0.040
4
29
0.121
5
योग:-
कुल रकबा -01.556 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः-पेच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के अंतर्गत खैरीलदू पंप हाउस -1 के निर्माण किये जाने हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण के संबंध में ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म० प्र ०शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- छिंदवाडा, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शां (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उप संभाग क 0 01 तहसील चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
[ भाग 1 130
छिन्दवाड़ा, दिनांक 26 दिसम्बर 2022 क्र.-9530- भू-अर्जन-2022
चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः "भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-:अनुसूचीः-
1. भूमि का वर्णन
छिन्दवाड़ा
जिला
क.
मोहखेड
ख.
तहसील
ग.
ग्राम- हिवरावासुदेव
नगर /ग्राम
प०ह०न-66 , ब.न.-603 रा.नि.मं.- ईकलबिहरी
घ. : अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित
क्षेत्रफल
कुल रकबा 08.264 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
प्रस्तावित खसरा नंबर
कमांक
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(3)
(2)
(1)
0.405
496
1
0.078
474/1
2
0.035 .
476/1
3
0.162
463/10
4
0.092
463/11
5
0.028
463/6
6
0.122.
463/12
7
0.105.
463/13
8 131
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
463/09 0:052
9
463/14 0.105
10
463/8 0.052
11
463/15 0.105
12
463/16 0.061
13
463/7 0.052
14
458/9 0.121
15
458/5 0.161
16
458/3 0.122
17
458/4 0.161
18
460/3/1 0.145
19
256/2/1 0.205
20
255/2/1 0.041
21
254/1/1 0.067
22
251/1 0.223
23
251/4/1 0.378
24
251/2 0.790
25
251/5 0.263
26
244/3 0.202
27
244/5/1 0.077
28
244/5/2 0.280
29
241/2/1 0.041
30
241/3/1 0.029
31
238/2 0.195
32
238/3 0.230
33
241/4 0.303
34
235/1/1 0.029
35
132
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
235/2/1 36
233/1 37
229 38
230 39
225/2 40
224/1 41
224/5 42
224/6 43
224/7 44
योग :-
[ भाग 1
0.030
0.453
0.709
0.243
1.216
0.024
0.024
0.024
0.024
कुल रकबा 08.264 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- गोरखपुर आंजनी जलाशय के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये (पूरक प्रकरण) निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म० प्र ०शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- सौंसर , जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उप संभाग सौसर जिला- छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
133
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
छिन्दवाड़ा, दिनांक 26 दिसम्बर 2022 क्र.-9531 -भू-अर्जन-2022
चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः "भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-:अनुसूचीः-
1. भूमि का वर्णन
छिन्दवाड़ा
जिला
क.
मोहखेड
तहसील
ख.
ग्राम अडवार
ग.
नगर/ग्राम
प०ह०न-61 , ब.न.-1 , रा.नि.मं. - ईकलबिहरी
घ.
कुल रकबा 01.768 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) प्रस्तावित खसरा नंबर
कमांक
(3)
(2)
(1 )
0.300
155/1/1
1
0.130
138
2
0.063
136/1/1
3
0.351
135/1/2
4
130
0.259
5
0.094
131/2
6
0:327
129
7
0.244
202/2/1
8
योग:-
कुल रकबा 01.768 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
134
[भाग 1
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः-गोरखपुर आंजनी जलाशय के बांध निर्माण के डूब क्षेत्र के लिये (पूरक प्रकरण ) निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म०प्र ०शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- सौंसर, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जानें वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उप संभाग सौसर जिला - छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
135
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
छिन्दवाड़ा, दिनांक 26 दिसम्बर 2022 क्र.-9533- भू-अर्जन -2022
चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-:अनुसूचीः-
1. भूमि का वर्णन
छिन्दवाड़ा
जिला
क.
मोहखेड
तहसील
ख.
ग.
नगर/ग्राम
ग्राम-आंजनी प०ह ०न-62, ब.न.-12 रा.नि.मं.- ईकलबिहरी
घ.
कुल रकबा 04.218 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) प्रस्तावित खसरा नंबर
कमाक
(3)
(2)
(1)
0.389
146/6
1
0.595
146/4
2
0.180
148/1
3
0.011
148/3/1
4
0.050
196/2/1
5
0.103
196/14/1
6
0.050
196/4/1
7
0,051
196/6/1
8 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
136
196/12/1
9
195/1/1
10
196/5/1
11
196/13/1
12
196/9/1
13
195/3/1
14
198/1/1
15
198/3/1
16
198/2/1
17
69
18
68/1
19
63
20
62
21
64/1
22
64/2
23
68/2
24
68/3
25
68/4
26
68/5
27
योग:-
[ भाग 1
0.064
0.120
0.058
0.103
0.450
0.138
0.057
0.072
0.096
0.081
0.075
0.138
0.020
0.102
0.137
0.647
0.088
0.175
0.168
कुल रकबा 04.218 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः-गोरखपुर आंजनी जलाशय के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये (पूरक प्रकरण) निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- सौंसर , जिला - छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उप संभाग सौसर जिला- छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
137
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
क्र.-9532-भू-अर्जन-2022
चूँकि , मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-:अनुसूचीः-
1. भूमि का वर्णर्न
क.
जिला
छिन्दवाड़ा 2
ख.
तहसील
मोहखेड
ग.
ग्राम-ईकलबिहरी
नगर/ग्राम
प०ह०न-62, ब.न.-34, रा.नि.मं. - ईकलबिहरी
घ. अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल
कुल रकबा 0.148 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
कमांक
प्रस्तावित खसरा नंबर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3)
1213/1/1
1
0.094
1177/1/1
2
-0.054
योग :-
कुल रकबा 0.148 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली, संपत्तियां
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- गोरखपुर आंजनी जलाशय के बांध निर्माण के डूब क्षेत्र के लिये (पूरक प्रकरण ) निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म०प्र ०शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- सौंसर , जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उप संभाग सौसर जिला- छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
[ भाग 1 138
क्र.-9534- भू-अर्जन -2022
चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः" भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-:अनुसूचीः-
1. भूमि का वर्णन
क.
जिला
छिन्दवाड़ा
ख.
तहसील
मोहखेड
ग.
नगर/ग्राम
ग्राम - गोरखपुर
प०ह०न-67,
ब.न.-136 रा.नि.मं.-ईकलबिहरी
घ. अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल
कुल रकबा 02.325 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
कमांक
प्रस्तावित खसरा नंबर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(3)
(1)
(2)
0.205
69/3
1.
0.105
69/2/1
2
0.129
69/4/1
3
0.109
69/1/1
4
76/1/1
0.096
5
0.065
81/1
6
0.053
85/7
7
0.180
85/10
8 139
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
85/12/1
9
85/8 10
85/11 11
85/9 12
10/3/1 13
9/3/1 14
9/2/1 15
15/1/1 16
15/2/1 17
16/1 18
17/1 19
20/1/1 20
20/2/1 21
13/1 22
249/2 23
योग :-
0.239
0.082
0.336-
0:144;
0.078
0.040-
0.024
0.012
0.009
0.012
0.087
0.141
0.047
0.049
0.083
कुल रकबा 02.325 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- गोरखपुर आंजनी जलाशय के बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये (पूरक प्रकरण ) निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील - सौंसर, जिला - छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।..
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उप संभाग सौसर जिला- छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
140
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
[ भाग 1
छिन्दवाड़ा, दिनांक 4 जनवरी 2023 क्र.-18-भू-अर्जन-2022
चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः" भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013" की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-:अनुसूचीः-
1. भूमि का वर्णन
क.
जिला
छिन्दवाड़ा
तहसील
ख.
पांढुर्णा
ग.
नगर /ग्राम
ग्राम-दूधा प०ह०न-59 , ब.न.-192 रा.नि.मं. -पांढुर्णा
घ.
कुल रकबा-23.520 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) प्रस्तावित खसरा नंबर
कमांक
(3)
(2)
(1)
0.146
49/1
1
0.032
49/2
2
0.139
52
3
0.856
64/2
4
0:751
65/1
5
0.809
65/2
6
0.405
67/1
7
0.277
73/2
8
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023 141
भाग 1 ]
67/2 0.405
9
67/3/2 0.710
10
67/3/1 0.711
11
12 67/4 0.809
67/5 01.056
13
71/1 0.598
14
72 0.239
15
74/3 0.177
16
100/2 0.224
17
18 113 02.323.
76/3 0.040
19
76/4 0.065
20
79/2 0.120
21
22 80 0.090
77 0.137
23
95/1/1 0.020
24
95/1/2 0.060
25
95/1/3 0.050
26
95/2 0.607
27
95/3 0.574
28
95/4 0.607
29
100/5 0.323
30
100/1 01.260
31
100/3 0.323
32
100/6/1 0.617
33
100/4 0.323
34
100/6/2 0.617
35
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
142
114/1 36
114/2 37
114/3 38
101 39
40
111/3 41
111/4 42
111/5 43
104 44
योग :-
[भाग 1
01.000
01.000
0.428
01.830
01.578
0.450
0.450
0.089
0.195
कुल रकबा-23.520 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- दूधा जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट : http: //www.chhindwara.mp.gov.in एवं म०प्र ०शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील - पांदुर्णा , जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उप संभाग पांदुर्णा जिला- छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
143
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
क्र.-19-भू-अर्जन-2022
चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-:अनुसूचीः-
1. भूमि का वर्णन
छिन्दवाड़ा
जिला
क.
तहसील
ख.
पांढुर्णा
ग.
नगर/ग्राम
ग्राम-राजोराकला प०ह०न-59 , ब.न.-336 रा.नि.मं. -पांढुर्णा
घ.
कुल रकबा 02.489 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल
प्रस्तावित खसरा नंबर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
कमांक
(3)
(2)
(1)
0.397
188
1
2.092
190
2
योग :-
कुल रकबा 02.489 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- दूधा जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं
म० प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- पांढुर्णा , जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग पांढुर्णा जिला- छिन्दवाडा' के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीतला पटले , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
144
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ (ब्यावरा ) मध्यप्रदेश
राजगढ़, दिनांक 29 दिसम्बर 2022 प्र.क्र.- 11-अ-82-2021-22
(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 कं. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1 ) में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील - सुठालिया, जिला - राजगढ़ के ग्राम महाराजखेड़ा के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से प्रकरण में आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकंवार विवरण अनुसूची (2 ) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013 ) की धारा-19. के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची ( 1 ):-
जिला: राजगढ़
तहसील: सुठालिया
सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, ग्राम- महाराजखेड़ा
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. स.क.
रकबा
(3)
(2)
(1)
92.728
1 सुठालिया सिचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम- महाराजखेड़ा की भूमि की आवश्यकता ।
92.728
कुल योग :
-: अनुसूची ( 2 ):-
सर्वे नंबर
स.क्र.
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
कुल रकबा (हेक्टयर में)
5
4
3
2
1
0.388
0.646
69/1/2/4
0.153
0.765
69/1/5
1 विनोदकुमार पिता भंवरलाल जाति देशवाली पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.101
203/1
0.091
0.632
3
योग:-
1.512
0.009
0.177
54
0.646
0.646
236/1/1
2 लक्ष्मीनारायण पिता रंगलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.655
0.823
2
योग:-
0,369
0.410
57/1
सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी 3 मुकेशकुमार पिता परसराम जाति देशवाली पता निवासी ग्राम तहसील
0.044
0.885
56/2
0.413
2
1.295
योग:-
0.125
61/1 0.139
0.570
0.765
4 द्वारकाप्रसाद पिता भंवरलाल जाति देशवाली पंता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
69/1/3
0,695
2
0.904
योग:-
0.171
61/2 0.190
0.329
0.115
143/2
5 महेश कुमार पिता आसाराम जाति देशवाली पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
172/2 0.291
0.291
0.759
173/2 0.759
2.340
0.740
187/2
0.015
204/2 0.152
0.101
0.101
203/2
7
2.192
4.162
योग:-
145
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
स.क्र.
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
सर्वे नंबर कुल रकबा (हेक्टयर में)
प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
1
2
3
4
5
61/3 0.164
0.164
69/3/1 1.589
0.318 6 प्रेमनारायण पिता गंगाधर जाति देशवाली पता महाराजखेड़ा ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
143/3 0.329
0.082
रे
204/3 0.164
0.082
203/3
0.101
0.101
योग:-
5
2.347
0.747
61/4
0.152
0.152
69/4 3.479
1.740 7 शैतानसिंह पिता नन्नूलाल जाति देशवाली पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
187/4
2.346
3.352
योग:-
3
6.983
4.238
8
62
1.278
0.256 बापूलाल पिता अमरूसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
1
1.278
0.256
9
65 2.985
2.388
77/2
2.510
2.510 लक्ष्मीचंन्द पिता रंगलाल हि. 1/6 भाग , लक्ष्मीनारायण पिता रंगलाल हि. 1/6 भाग, हेमराज पिता रंगलाल हि. 1/6 भाग , मुकेश पिता रंगलाल हि. 1/6 भाग , धनीबाई बेवा रंगलाल हि. 1/6 भाग, सीताबाई पुत्री रंगलाल हि. 1/6 माग जाति अहीर पता महाराखेडा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
202/1/5 0.923
0.923
योग:-
3
6.418
5.821
69/1/1 0.765
0.765 10 दिनेशकुमार पिता भंवरलाल जाति देशवाली पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.645
69/1/2/1
0.258
योग:-
2
1.410
1.023
69/1/4
0.306
0.765
11 जगमोहन पिता भंवरलाल जाति देशवाली पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
1
0.765
0.306
12
69/2 1.897
0.949 परसराम पिता भँवरलाल जाति देशवाली पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
1
1.897
0.949
13
69/3/2
1.512
1.890
सावित्रीबाई पुत्री प्रेमनारायण जाति देशवाली पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग :-
1
1.890
1.512
73/1/1 0.182
0.182 14 सन्तोष पिता मांगीलाल जाति ब्राहमण पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
1
0.182
0.182
15
73/1/2 0.182
0.182 हरिनारायण पिता मांगीलाल जाति ब्राहमण पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
1
0.182
0.182
73/2
0.363
0.363 16
141/7/2 0.642
0.064 बालकृष्ण पिता पन्नालाल जाति ब्राहमण पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
188/1 0.158
0.111
योग:-
3
1.163
0.538
73/3
0.364
0.364
188/2 0.158
0.111 17 प्रदीपकुमार पिता मोहनलाल हि. 1/3 भाग , प्रमोदकुमार पिता मोहनलाल हि. 1/3 भाग, पवनकुमार पिता मोहनलाल हि. 1/3 भाग , जाति ब्राहम्ण पता नि.ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
2
0.522
0.475 146
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
स.क्र.
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
2 1
[भाग 1
सर्वे नंबर
प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
कुल रकबा (हेक्टयर में)
4
3
5
73/4 0.364
0.364
141/7/1 0.643
0.064
18 प्रदीपकुमार पिता मोहनलाल हि. 1/4 भाग, प्रमोदकुमार पिता मोहनलाल हि. 1/4 भाग, पवनकुमार पिता मोहनलाल हि. 1/4 भाग , शीलाबाई बेवा मोहनलाल हि. 1/4 भाग , जाति ब्राहमण पता नि.ग्राम तहसील ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग :-
188/3 0.158
0.158
3
1.165
0.586
74/1
0.696
0.696
19 प्रेमलता पत्नी हरिसिंह पवांर जाति सौंधिया पता निवासी लसुल्डया मीना तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
1
0.696
0.696
74/2
0.126
0.126
72
0.569
0.341
20 गुलाबबाई बेवा भंवरलाल , भूरजी, गंगाराम, देवीसिंह पिता जगन्नाथ रामबाबू पिता रामप्रसाद, कमलेश , लीलाबाई पिता रामप्रसाद गीताबाई बेवा रामप्रसाद पता निवासी लसूल्डियामीना तहसील सुठालिया राजगढ़ भ.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
2
0.695
0.467
1.619
75
1.619
157
0.708
0.354
21 करनसिंह पिता हजारीलाल हि. 1/4 भाग , रामकैलाश पिता हजारीलाल हि. 1/4 भाग , नारानसिंह पिता हजारीलाल हि. 1/4 भाग, रामसिंह पिता हजारीलाल हि. 1/4 भाग , जाति अहीर पता महाजखेड़ा ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमिस्वामी
योग:-
22
2.327
2
1.973
77/1/1 1.771
1.771
लालसिंह उर्फ मोड़सिंह पिता गंगाराम जाति अहीर पता महाज़खेड़ा ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
23
0.418
231/2/1
0.334
2
2.189
2.105
77/1/2
0.740
0.740
गंगाराम पिता किशनलाल जाति अहीर पता महाजखेड़ा तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
24
1
0.740
0.740
79/1 0.810
0.810
223/1
शिवनारायण पिता मदनलाल जाति अहीर पता महाजखेड़ा तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
योग:-
0.771
0.308
2
1.118
1.581
79/2/1 0.202
0.202
223/2/1 0.193
0.010
25 मोरसिंह पिता कालूराम हि. 1/2 भाग , रूपसिंह पिता कालूराम हि. 1/2 भाग जाति लोधा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
26
2
0.395
0.212
79/2/2
0.202
0.202
223/2/2 0.193
0.019
मानसिंह पिता कालूराम जाति लोधा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
योग:-
27
0.221
2
0.395
79/2/3
0.405
0.405
सौरमबाई पति कंवरलाल जाति लोधा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
योग:-
28
223/2/3 0.386
0.019
2
0.791
0.424
0.329
143/1
0.132
भंवरलाल पिता रामप्रसाद जाति देशवाली पता निवासी महाराजखेड़ा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
29
1
0.329
0.132
143/4 0.329
0.165
रामसिंह पिता खेमचंद जाति लोधा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
योग:-
0.165
1
0.329 147
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
स.क्र .
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
2
1
सर्वे नंबर
प्रभावित रकबा (हेक्टयर में) कुल रकबा (हेक्टयर में)
3
4
5
147
0.152 0.152
0.019 152
0.379
30 घीसालाल पिता गंगाराम जाति. अहीर पता निवासी महाराजखेड़ा ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
231/2/2 0.417
0.209
146/2/2 0.633
0.317
4
1.581
0.697
149/1 0.506
0.506 31 बापूलाल पिता कन्हैयालाल हि. 1/5 भाग, रामस्वरूप पिता कन्हैयालाल हि. 1/5 भाग , कैलाशबाई बेवा कन्हैयालाल हि. 1/5 भाग , ओमश्रीबाई पुत्री कन्हैयालाल हि. 1/5 भाग , प्रेमबाई पुत्री कन्हैयालाल हि. 1/5 भाग , जाति नाई पता महाराजखेडा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
32
1
0.506
0.506
0.506
0.506 149/2
सरजनसिंह पिता जगन्नाथ , हि. 1/2 भाग , प्रेमसिंह पिता जगन्नाथ हि. 1/2 भाग , जाति नाई पता निवासी ग्राम तहर्सील सुठालिया राजगढ़ म. प्र. भूमि स्वामी
योग:-
33
1
0.506
0.506
150/1 0.095
0.095
0.203
0.203
245/5
भंवरलाल रोडू पिता बापूलाल जाति लौदा पता महाराजखेड़ा ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
34
0.298
0.298 2
0.095
0.095
150/2
पूनमचंद पिता गौरीलाल जाति लौदा पता महाराजखेड़ा ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
35
0.204
0.204 245/6
2
0.299
0.299
0.189
0.095 150/3
कंवरलाल पिता सोतीलाल जाति लौदा पता महाराजखेड़ा ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
36
0.552
0.552 245/2
2
0.647
0.741
0.048
150/4/1 0.095
0.276
रामचरण पिता ईशरलाल जाति लोधा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
0.276 245/1/1
2
0.371
0.324
150/4/2
0.048
0.095
0.276 37 गुलाबसिंह पिता ईशरलाल जाति लोधा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग :-
38
0.276
245/1/2
2
0.371
0.324
161/1 0.498
0.249
160/1
0.226
0.045
मांगीलाल पिता किशनलाल जाति देशवाली पता महाराजखेड़ा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
39
2
0.724
0.294
0,050
161/3 0.108
छमाबाई पति कैलाशचन्द्र जाति लोदा पता निवासी ग्राम महाराजखेड़ा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
40
0.063
0.063
162/2
2
0.171
0.113
163
0.885
0.531
1.391
165
0.556 करणसिंह पिता पूनमचन्द हि. 1/6 भाग , लक्ष्मीचंद पिता पूनमचन्द हि. 1/6 भाग, दौलतराम पिता पूनमचन्द हि. 1/6 भाग , कंचनबाई पुत्री पूनमचन्द हि. 1/6 भाग, गयत्रीबाई पुत्री पूनमचन्द हि. 1/6 भाग, कविताबाई पुत्री पूनमचन्द हि. 1/6 भाग , जाति लोदा पता महाराजखेडा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
2
2.276
1.087 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
148
स.क्र.
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
2 1
[भाग 1
सर्वे नंबर कुल रकबा (हेक्टयर में)
प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
5
3
4
166/1
0.329 0.329
41 रामनारायण पिता पन्नालाल जाति देशवाली पता नि. ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
42
1
0.329
0.329
1.012 166/2 1.012
महेन्द्रसिंह पिता मूलसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम पाडली ठाकुर तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
43
1.012
1.012 1
167
0.835
0.835
0.190 162/1 0.190
लखनसिंह पिता किशनलाल जाति देशवाली पता महाराजखेड़ा सुठालिया राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
योग:-
44
1.025 2
1.025
1.164 168
1.164
0.334 0.668
169/2
करनसिंह पिता पूनचंद हि. 1/3 भाग , दौलतराम पिता पूनचंद हि: 1/3 भाग, देवराज नाबालिग पिता पूनचंद संरक्षक भाई करनसिंह पिता पूनमचंद हि. 1/3 भाग , जाति लोदा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
45
2
1.498 1.832
0.046 169/1 0.091
चिमनलाल पिता गंगाधर जाति मीना पता निवासी ग्राम नांदनपुर तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
46
0.046 1
0.091
170
1.214
1.214 दौलतराम पिता मदनलाल जाति अहीर पता महाराजखेड़ा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग :-
47
1.214 1
1.214
1.860
1.860 171
173/3
1.063 1.063
रामदुलारी पिता गंगाधर जाति देशवाली पता निवासी ग्राम महाराजखेड़ा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
48
187/3
1.873 2.341
3
4.796 5.264
0.506 172/1 0.506
173/1
1.264
1.264 कमलाबाई पत्नी भँवरलाल जाति देशवाली पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
योग:-
49
68
1.214
0.121
3
1.891 2.984
174/2 0.240
0.240 भंवरलाल दत्तक पुत्र जगन्नाथ जाति लोदा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
50
0.240
0.240 1
0.051 0.051
176/1
0.190 176/2 0.190
हरिसिंह पिता ऊँकार जाति लोदा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
51
0.025 176/3/3 0.025
0.235 220/3/3 0.235
4
0.501
0.501
176/3/1 0.266
0.266
220/3/1 0.235
0.235 घीसालाल पिता ऊंकार जाति लोढा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
52
2
0.501
0.501
176/3/2 0.266
0.266
0.236 220/3/2 0.236
कालू पिता उकांर जाति लोदा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
2
0.502
0.502 149
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
स.क्र.
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
2
1
53
सर्वे नंबर
प्रभावित रकबा (हेक्टयर में) कुल रकबा (हेक्टयर मे)
4
5
3
177/1 0.076
0.076
प्रतापसिंह पिता नन्दलाल हि. 1/4 भाग , प्रेमबाई पुत्री नन्दलाल हि. 1/4 भाग, कंचनबाई पुत्री नन्दलाल हि. 1/4 भाग , रामकलीबाई पुत्री नन्दलाल हि 1/4 भाग, जाति लोदा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमिस्वामी
योग:-
0.076
1
0.076
178/1/1 0.109
0.109
54 लालाराम पिता कमलसिंह जाति देशवाली पता महाराजखेड़ा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
1
0.109
0.109
178/1/2 0.110
0.110
55 राकेशकुमार पिता कमलसिंह जाति देशवाली पता महाराजखेड़ा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
56
0.110
1
0.110
0.329
178/2 0.329
अर्जुनसिंह पिता नारायणसिंह जाति देशवाली पता निवासी महाजखेड़ा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
57
0.329
1
0.329
0.329
178/3 0.329
रामकृष्ण नाबा पिता फतेसिह सरमाता कौशल्याबाई पति फतेसिंह, हि. 1/3 भाग , अनुश्री पुत्री फतेसिह हि. 1/3 भाग, कौशल्याबाई बेवा फतेसिह हि. 1/3 भाग जाति देशवाली पत्ता निवासी महाराजखेड़ा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमिस्वामी
योग:-
58
0.329
1
0.329
0.601
0.601
179/1
0.101
180/1
0.101
मांगीलाल पिता गिरधारीलाल जाति देशवाली पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
59
0.108
180/5 0.108
0.055
0.055
226/1
227/2
0.401
0.401
0.295
0.295
228/2
0.059
229/2 0.059
7
1.620
1.620
0.601
0.601
179/2
0.101
0.101
180/2
घनश्याम पिता गिरधारी जातिं देशवाली पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
60
180/4 0.108
0.108
0.835
198/3 0.835
226/2
0.055
0.055
0,400
0.400
227/1
0.295
0.295
228/1
0.059
0.059
229/1
8
2.454
2.454
0.101
0:101
179/3
0.708
0.708
180/3
राधेश्याम पिता गिरधारीलाल जाति देशवाली पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
61
0.834
198/2
0.834
0.054
0.054
226/3
0.401
0.401
227/3
0.295
0.295
228/3
0.034
229/3
0.034
0.025
230/2 0.025
8
2.452
2.452
0.670
0.670
182
183/1 0.108
0.108
श्यामकंवर पत्नी भंवरसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम महाराजखेड़ा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
2
0.778
0.778 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
150
स.क्र .
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
2 1
62
[भाग 1
सर्वे नंबर कुल रकबा (हेक्टयर में)
प्रभावित रकबा (हेक्टयर मे)
3
4
5
183/2 0.777
0.777
ऊषाकंवर पति कृष्णापलसिह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम पाडलीठाकुर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग :-
63
1
0.777
0.777
184/1 0.190
0.190
मोतीलाल पिता कालूराम जाति देशवाली पता महाराजखेड़ा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
64
0.475
0.475
185/1
2
0.665
0.665
184/2 0.189
0.189
185/2 0.474
0.474
घीसालाल पिता पूनमचन्द जाति देशवाली पता निवासी पता महाराजखेड़ा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
65
195/2 0.594
0.594
3
1.257
1.257
186
0.899
0.899
नवलसिंह दिलिपसिंह पिता लालजी जाति देशवाली पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग :-
1
0.899
0.899
188/4 0.158
0.158
66 कमलाबाई बेवा मांगीलाल हि. 1/3 भाग , शकुनबाई पुत्री मांगीलाल हि. 1/3 भाग , पवित्राबाई पुत्री मांगीलाल हि. 1/3 भाग जाति ब्राहाम्ण पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
67
1
0.158
0.158
193/2 1.176
0.176
सुमित्राबाई पत्नी घीसालाल जाति देशवाली पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
68
1
1.176
0.176
194
0.164
0.164
0.316
196
0.316
भारतसिंह पिता मांगीलाल जाति देशवाली पता निवासी ग्राम तहसील ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
69
0.026
198/1
0.026
3
0.506
0.506
195/1 0.089
0.089
सन्तरीबाई बेवा आसाराम हि. 1/2 भाग, रामबाई पुत्री आसाराम हि. 1/2 भाग , जाति देशवाली पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
70
1
0.089
0.089
0.696
199
0.696
नरेन्द्रसिंह पिता मोहनसिंह जाति राजपूत पता निवासी पाडलीठाकुर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
71
200
0.291
0.291
2
0.987
0.987
202/1/1 0.923
0.923
जमनालाल पिता बुधराम हि. 1/2 भाग , रसूमबाई पति जमनालाल हि. 1/2 भाग , जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग :-
72
1
0.923
0.923
0.923
0.923
202/1/2
हजारी पिता मेहताब हि. 1/2 भाग , बसन्तीबाई पति हजारी हि. 1/2 भाग, जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
73
1
0.923
0.923
0.923
0.923
202/1/3
कन्हैया पिता मेहताब हि. 1/2 भाग , रोडीबाई पत्नी कन्हैया हि. 1/2 भाग , पता महाराजखेड़ा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
1
0.923
0.923 151
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1
स.क्र.
सर्वे नंबर
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
1
2
प्रभावित रकबा (हेक्टयर में) कुल रकबा (हेक्टयर में)
3
5
4
0.923
0.923
74 कल्ला पिता रतन हि. 1/2 भाग , सौरमबाई पत्नी कल्ला हि. 1/2 भाग जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी 202/1/6
योग:-
1
0.923
0.923
0.923
0.923
202/1/7
75 मांगीलाल पिता रामलाल हि. 1/2 भाग , कमलाबाई पति मांगीलाल हि. 1/2 भाग, जाति बसोड पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
76
1
0.923
0.923
0.455
202/2 0.455
बनेसिह पिता घीसालाल हि. 1/3 भाग, ज्ञानसिह पिता घीसालाल हि. 1/3 भाग, संजय पिता घीसालाल हि. 1/3 भाग, जाति देशवाली पता महाराजखेड़ा सुठालिया राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
योग:-
0.455
1
0.455
202/3/1 0.759
0.759
77 प्रेमसिह पिता जगन्नाथ जाति नाई पता महाराजखेड़ा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमिस्वामी
योग:-
1
0.759
0.759
202/3/2
0.759
0.759
78 सरजनसिंह पिता जगन्नाथ जाति नाई पता महाराजखेड़ा सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
79
1
0.759
0.759
202/4/1 0.569
0.569
हेमराज पिता रंगलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम तहसील ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
80
0.569
1
0.569
202/4/2 0.569
0.569
मुकेश पिता रंगलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम तहसील ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
1
0.569
0.569
202/5
0.158
0.316
81 अमरसिंह आ. शंकर हि. 25 पैसे, धनीबाई पत्नि रंगलाल हि. 25 पैसे, जाति अहीर किशनलाल आ. गंगाधर 50 पैसे, जाति सुतार पता नादनपुर भूमि स्वामी
योग:-
1
0.158
0.316
202/6
0.114
0.114
82 रसूमबाई पत्नी जमनालाल जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
योग:-
83
1
0.114
0.114
204/4 1.644
0.082
203/4 0.101
0.101
भंवरलाल , रोडू पिता बापूलाल हजारीलाल , पूनमचंद पिता गौरीलाल सोदानसिह, मुकेश पिता शिवनारायण भंवरीबाई बेवा शिवनारायण जाति लोदा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राज़गढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
84
2
1.745
0.183
1.644
1.644
220/1/1
कल्याणसिंह पिता गुलाबसिह हि. 1/3 भाग, रूपसिंह पिता गुलाबसिंह हि. 1/3 भाग, भेरूसिंह पिता गुलाबसिंह हि. 1/3 भाग , जाति राजपूत पता पाड़ली ठाकुर तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
85
1.644
1
1.644
220/1/3 0.504
0.504
0.385
231/1/6 0.385
रोडजी पिता रतन हि. 1/2 भाग, गीताबाई पत्नी रोडजी हि. 1/2 भाग , जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
2
0.889
0.889 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
152
स.क्र.
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
2 1
[ भाग 1
सर्वे नंबर
प्रभावित रकबा (हेक्टयर में) कुल रकबा (हेक्टयर में)
4
3
5
220/1/4 0.166
0.166
86 तुलसीराम पिता राधेलाल गोकलबाई पति तुलसीराम जाति बसोड पता महाराजखेड़ा तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
1
0.166
0.166
0.253
220/2
0.253
87 कमलसिंह दत्तक पुत्र प्यारेलाल जाति देशवाली पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
1
0.253
0.253
0.089
0.089
220/4
88 प्रभुलाल पिता उम्मेद जाति बलाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
योग:-
0.164
220/5/1
0.164
2
0.253
0.253
0.424
0.424
220/5/2
243 0.051
0.051
89 विक्रमसिंह पिता प्रभुलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
90
244/1 0.702
0.702
3
1.177
1.177
0.424
0.424
220/5/3
पप्पू पिता प्रभुलाल जाति बलाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
91
0.753
244/2 0.753
2
1.177
1.177
0.506
0.506
220/6 220/7 0.759
0.759
भानुप्रकाशसिंह पिता रूपसिंह जाति राजपूत पता निवासी पाडलीठाकुर तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
92
0.089
237/1/1
0.089
3
1.354
1.354
220/8 0.202
0.202
जगदीशप्रसाद पिता मोतीलाल हि. 1/5 भाग , रूकमणीबाई पुत्री मोतीलाल हि. 1/5 भाग , मोहनबाई पुत्री मोतीलाल हि. 1/5 भाग , गिरजाबाई पुत्री मोतीलाल हि. 1/5 भाग , देवकीबाई पुत्री मोतीलाल हि. 1/5 भाग , जाति ब्राहम्ण पता नि.ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
1
0.202
0.202
224 0.253
0.228
0.063
225
0.063
93 दौलतराम, पिता मदनलाल जाति यादव हि. 83/100 भाग , पूरन पिता मदनलाल जाति बलाई हि.17/100 पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
94
2
0.316
0.291
0.923
0.923
231/1/1
मांगीलाल पिता बुद्धराम हि. 1/2 भाग , शान्तिबाई पत्नी मांगीलाल हि. 1/2 भाग जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
95
1
0.923
0.923
0.923
231/1/2
0.923
नाथूलाल पिता बुध्दराम हि. 1/2 भाग , उमरावबाई पत्नी नाथूलाल हि. 1/2 भाग , जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमिस्वामी
योग:-
96
1
0.923
0.923
231/1/3 0.923
0.923
दयाराम पिता प्रभुलाल हि. 1/2 भाग , दरियावबाई पति दयाराम हि. 1/2 भाग, जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
97 -
0.923
0.923
1
0.923
0.923
231/1/4
रामचरण पिता बुधराम जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वांमी
योग:-
1
0.923
0.923 153
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
स.क्र.
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
2
1
98
सर्वे नंबर कुल रकबा (हेक्टयर मे)
प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
3
4
5
0.923
231/1/5 0.923
अमरलाल पिता बुधराम हि. 1/2 भाग , सुगनबाई पत्नी अमरलाल हि. 1/2 भाग जाति चमार पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
1
0.923
0.923
0.418
0.380
231/2/3
99 हरिसिंह पिता गंगाराम जाति अहीर पता महाराजखेड़ा ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
100
1
0.418
0.380
0.638
236/2/2 0.638
दिलवरसिंह पिता मांगीलाल जाति लोदा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
1
0.638
0.638
0.475
236/2/1 0.475
0.164
241
0.164
101 रामचरण पिता मांगीलाल जाति लोदा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
102
2 0.639
0.639
236/1/2 0.455
0.455
0.646
0.190
235
लक्ष्मीचन्द पिता रंगलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
103
0.645
1.101
2
237/3 0.891
0.891
निहालसिंह पिता भैरूसिंह जाति राजपूत पता निवासी पाडलीठाकुर तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग :-
104
1
0.891
0.891
0.890
237/2 0.890
कल्याणसिंह पिता गुलाबसिह जाति रापजूत पता निवासी पाडलीठाकुर तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग :-
105
1
0.890
0.890
0.846
237/1/3 0.846
नेपालसिंह पिता रूपसिंह जाति राजपूत पता निवासी पाडलीठाकुर तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग :-
106
0.846
0.846
1
237/1/2 0.846
0.846
राजेन्द्रसिंह पिता रूपसिंह जाति राजपूत पता निवासी पाडलीठाकुर तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
107
1
0.846
0.846
0.379
0.379
238
गिरधारी पुत्र हरीबगस जाति देशवाली पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
108
1
0.379
0.379
0.240
239 0.240
240
0.266
0.266
रवि पिता रमेशचंद्र जाति देशवाली पता निवासी ग्राम तहसील ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
109
0.822
0.822
242
3
1.328
1,328
0.072
0.072
245/3
हजारीलाल पिता गौरीलाल जाति लौदा पता महाराजखेड़ा तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
110
1
0.072
0.072
0.074
0.074
245/4
सौदानसिंह पिता शिवनारायण हि. 1/3 भाग , मुकेश पिता शिवनारायण हि. 1/3 भाग , भवंरीबाई बेवा शिवनारायण हि. 1/3 भाग , जाति लौदा महाराजखेडा तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
1
0.074
0.074 154
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
स.क्र .
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
2 1
111
सर्वे नंबर कुल रकबा (हेक्टयर में)
प्रभावित रकबा (हेक्टयर में)
4
3
5
0.164
0.164 174/1
175 0.177
0.177 श्री रामजानकी मंदिर समिति महाराजखेड़ा पदेन अध्यक्ष परसराम पिता भंवरलाल जाति मंदिर पता निवासी ग्राम देवस्थान
योग:-
112
177/2 0.126
0.126
0.467
0.467 3
178/1/3 0.110
0.110 भगवानसिंह पिता कमलसिंह जाति देशवाली महाराजखेडा तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
योग:-
113
1
0.110
0.110
1.390
78/1
0.278 करनसिंह पिता हजारीलाल हि. 1/4 भाग , कैलाश पिता हजारीलाल हि. 1/4 भाग, नारानसिंह पिता हजारीलाल ह्रि. 1/4 भाग , रामसिंह पिता हजारीलाल हि. 1/4 भाग , जाति अहीर पता महाजखेड़ा ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
114
1
1.390
0.278
189/3
0.202 1.011
देवेन्द्र पिता दयालसिंह जाति अहीर पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग :-
115
1
1.011
0.202
76/1 0.727
0.654 दयालसिंह पिता मोतीलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
116
0.727
1
0.654
76/2 0.728
0.655 रमेशचन्द्र पिता मोतीलाल जाति अहीर पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
योग:-
महायोग:-
0.728
0.655 1
212
92.728 117.521
प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार के पुनर्व्यवस्थापन किये जाने की स्थिति में उनका पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 अन्तर्गत कराया जावेगा एवं साथ ही पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना की घोषणा और सार का प्रकाशन पृथक से संबंधित आबांदी प्रभावित ग्रामों की धारा -19 के प्रकाशन के साथ कराया जावेगा ।
भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू -अर्जन अधिकारी ( राजस्व) ब्यावरा, जिला- राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
155
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
राजगढ़ , दिनांक 29 दिसम्बर 2022 प्र.क्र.-12-अ-82-2021-22
(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 कं. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1 ) में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील- सुठालिया, जिला- राजगढ़ के ग्राम-पाडलीठाकुर के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से प्रकरण में आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची ( 1 ):-
जिला: राजगढ़ तहसील: सुठालिया
सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव ,
ग्राम-पाडलीठाकुर
विवरण
स.क.
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
रकबा
(3)
( 2)
( 1)
65.556
1 सुठालिया सिचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम-पाडलीठाकुर की भूमि की आवश्यकता ।
65.556
कुल योग:
-: अनुसूची ( 2 ) : 1
सर्वे नंबर
स.क्र.
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
भूमि का रकबा (हे.मे)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे)
4
5
3
2
1
0.379
0.379
0.253
0.253
139/3/2
1 गोरधनसिंह पिता गुमानसिंह जाति राजपूत पता सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.910
21/2/2
1.517
1.542
2.149
कुल 3 किता
0.253
0.253
0.291
7
0.291
2 जगदीश राठोड पिता केशरसिंह जाति राजपूत पता सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.544
0.544
कुल 2 किता
3
26/1/1/5/1
1.695
1.695 जगदीशसिंह पिता केशरसिंह जाति राजपूत पता पाडलीठाकुर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
1.695
1.695
कुल 1 कित्ता
1.025
23
1.025
4
0.308
140
1.542
1.518
5
0.152
1.315
6
1.644
भंवरसिंह, लक्ष्मणसिंह , गोविन्दसिंह , राजेन्द्रसिंह, मूलकुंवर , मानकुंवर, कमलेश संजूकुंवर पिता मदनसिंह प्रेमकुंवर बेवा मदनसिंह शंकरसिंह, मोतीसिंह, मोनूसिंह, हिम्मतसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत पता राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
2.800
5.729
कुल 4 किता
1.897
1.897
25
5 कृष्णाकुवर पति जगदीशसिंह जाति राजपूत पता पाडलीठाकुर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
1.897
1.897
कुल 1 किता 156
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
स.क्र .
सर्वे नंबर
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
भूमि का रकबा (हे.में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे)
26/1/1/1
1.948
0.195 6 मदनसिंह, शंकरसिंह, मोतीसिंह , हिम्मतसिंह , भोनसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
1.948
0.195
कुल 1 किता
1.047
26/1/1/2/1
1.047
7 रामसिंह पिता डूंगरसिंह जाति राजपूत पता पाडलीठाकुर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.274
139/2
1.370
2.417
1.321
कुल 2 किता
26/1/1/5/2
0.253
0.253 8 रामसिंह राठोड पिता डूंगरसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुंठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.253
0.253
कुल 1 किता
26/1/1/2/2
0.253
0.253 9 जंगबहादुरसिंह पिता गुमानसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.253
0.253
कुल 1 किता
21/2/1
1.518
0.759 10 जंगबहादुरसिंह पिता गुमानसिंह जाति राजपूत पता सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.759
1.518
कुल 1 कित्ता
26/1/1/3
0.650
0.650 11 जालमसिंह पिता डूंगरसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.650
0.650
कुल 1 किता
26/1/1/4
0.390
1.948
12 अजयपालसिंह पिता हिम्मतसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.390
1.948
कुल 1 किता
0.165
26/1/1/6/1 0.165
0.535
202/2/1
0.535 13 नवलसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत पता पाडलीठाकुर तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.089
17/1
0.089
0.027
18/1
0.535
0.239
0.012
19/1
0.828
1.563
कुल 5 कित्ता
0.323
0.323
26/1/1/6/2
0.377
0.377 14 रघुवीरसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत पता पाडलीठाकुर तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.102
0.102
17/3
0.413
0.041
18/3
19/3
0.349
0.017
0.860
1.564
कुल 5 किता
0.290
26/1/1/6/3
0.290
0.284
202/2/3
0.284
15 भंवरसिंह पिता प्रभूनाथसिंह हि. 1/3 भाग , कृष्णपालसिंह पिता प्रभूनाथसिंह हि. 1/3 भाग , प्रेमकंवर बेवा प्रभूनाथसिंह हि. 1/3 भाग , जाति राजपूत पता पाडलीठाकुर तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.574
0.574
कुल 2 किता
0.255
0.255
26/1/1/6/4
16 नरेद्रसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत पता पाडलीठाकुर तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
202/2/4
0.319
0.319
0.574
0.574
कुल 2 किता 157
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
स.क्र.
सर्वे नंबर
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
भूमि का रकबा (हे.मे)
अर्जितकी जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे)
26/1/1/6/5
0.215
0.215
202/2/5
0.485
0.485
17/4
0.112
0.112 17 राजवर्धनसिंह, महेन्द्रवर्धनसिंह पिता भंवरसिंह श्यामाकुंवर बेवा भंवरसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
18/4
0.233
0.023
20
0.266
0.040
0.253
19/4
0.051
0.926
1.564
कुल 6 किता
0.700
0.700
26/1/1/6/6
0.102
17/2
0.102 18 रतनसिंह पिता हरिसिंह जाति राजपूत पता पाडलीठाकुर तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
18/2
0.413
0.021
0.348
0.035
19/2
0.858
1.563
कुल 4 किता
26/1/2
1.971
1.971
28
1.632
0.653
63/2
0.202
0.253
19 रूपसिंह, सोनाथसिंह, कल्याण , भेरू , हेमराज पिता गुलाबसिंह मुलकुवर पिता गुलाब जाति राजपूत पता पाडलीठाकुर तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
211/3
0.759
0.380
32
1.566
0.626
6.181
3.832
कुल 5 किता
26/2/1
1.064
0.106 20 शिवकंवर पिता प्रेमसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
1.064
0.106
कुल 1 किता
26/2/2
0.454
0.023
136
0.089
0.089 21 विजयपालसिंह पिता मंगलसिंह हि. 1/2 भाग , जतनकुवर बेवा मंगलसिंह हि. 1/2 भाग , जाति राजपूत राजगढ़ म.प्र. भूमिस्वामी
2.028
1.622
139/1
2.571
1.734
कुल 3 किता
60/1
0.316
0.253
61
0.063
0.032 22 रघुवीरसिंह पिता नन्नूसिंह हि. 1/2 भाग , मनोहरसिंह पिता नन्नूसिंह हि. 1/2 भाग , जाति राजपूत पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.379
0.285
कुल 2 किता
0.466
137/1
0.582
23
137/2
0.329
0.033 भंवरसिंह, लक्ष्मणसिंह , गोविन्दसिंह, राजेन्द्रसिंह, मूलकुंवर, मानकुंवर, कमलेश संजूकुंवर, प्रेमकुंवर पिता मदनसिंह जाति राजपूत पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
138
0.240
0.240
0.739
1.151
कुल 3 किता
24
139/3/1
1.446
1.446 प्रेमसिंह पिता डूंगरसिंह जाति राजपूत पता पाडलीठाकुर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
1.446
1.446
कुल 1 किता
25
0.253
0.253 प्रेमसिंह राठोड पिता डूंगरसिंह जाति राजपूत पता पाडलीठाकुर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.253
0.253
कुल 1 किता
202/3
0.253
0.253
0.190
206/2/1/2
0.190 26 कृष्णपालसिंह राठौर पिता भानुप्रकाशसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.897
207/1
0.897
205
0.038
0.038
1.378
1.378
कुल 4 किता [भाग 1 158
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
सर्वे नंबर
स.क्र .
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
भूमि का रकबा (हे.मे)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
0.696
202/4
0.696
27 भंवरलाल पिता मोतीसिंह जाति राजपूत पता नि.ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
0.696
0.696
कुल 1 किता
206/1/1
1.000
1.000 28 नेपालसिंह पिता रूपसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
1.000
1.000
कुल 1 किता
206/1/2
1.486
1.486
0.594
209/2
0.594 29 शोर्यवर्धनसिंह नाबालिग पिता सरपर माता अर्चनाकुँवर हि. 1/2 भाग , अर्चनाकुँवर पति नेपालसिंह हि. 1/2 भाग, जाति राजपूत पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
2.080
2.080
कुल 2 किता
30
206/1/3
1.487
1.487 अर्चनाकुँवर पति नेपालसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
1.487
1.487
कुल 1 किता
0.810
0.810
206/2/1/1
31 राजेन्द्रसिंह पिता रूपसिंह जाति राजपूत पता पाडलीठाकुर सुठालिया राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
0.810
0.810
कुल 1 किता
32
206/2/2
1.195
1.195
महेन्द्रपालसिंह माता सरपर माता राजकुमारी पति राजेन्द्रसिंह हि. 1/3 भाग , राजेन्द्रसिंह माता सरपर माता राजकुमारी पति राजेन्द्रसिंह हि. 1/3 भाग , राजकुमारी पति राजेन्द्रसिंह हि. 1/3 भाग , जाति राजपूत पता पाडलीठाकुर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
1.195
1.195
कुल 1 किता
1.195
206/2/3
1.195
33 कुलदीपसिंह नावा पिता राजेन्द्रसिंह सरपर माता राजकुमारी हि. 1/2 भाग, राजकुमारी पति राजेन्द्रसिंह हि. 1/2 भाग , जाति राजपूत पता पाडलीठाकुर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
1.195
1.195
कुल 1 किता
34
1.390
206/2/4
1.390 राजकुमारी पिता राजेन्द्रसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
1.390
1.390
कुल 1 किता
35
1.584
208
1.584
भानुप्रक्शसिंह नाबालिग पिता रूपसिंह सर पिता स्वय जाति राजपूत पता पाडलीठाकुर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
1.584
1.584
कुल 1 किता
36
1.000
1.000
207/2
भानुप्रकाशसिंह पिता रूपसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
1.000
1.000
कुल 1 किता
37
0.506
0.506
209/1
नन्नूलाल पिता हजारीलाल जाति देशवाली पता नि. महाराजाखेडा सुठालिया राजगढ़ मू.प भूमि स्वामी
0.506
0.506
कुल 1 किता 159
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
स.क्र.
सर्वे नंबर
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
भूमि का रकबा (हे.में)
अर्जितकी जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे)
38
210/1
0.132
0.132 रूपसिंह पिता गुलाबसिंह जाति राजपूत पता सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.132
0.132
कुल 1 किता
39
210/2
0.133
0.133 सोमनाथ पिता गुलाबसिंह जाति राजपूत पता सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.133
0.133
कुल 1 किता
210/3
0.133
0.133 40 कल्याणसिंह पिता गुलाबसिंह जाति राजपूत पता सुठालिया राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
0.133
0.133
कुल 1 किता
210/4
0.133
0.133 41 महेश्रवरसिंह पिता भेरूसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.133
0.133
कुल 1 किता
210/5
0.131
0.118 42 गजराजसिंह पिता गुलाबसिंह जाति राजपूत पता नि. ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.118
0.131
कुल 1 किता
178/2/1
0.032
0.032 43
234/2
0.063
0.057 जगन्नाथ पिता मेहताब जाति लोदा पता नि. ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
235/1
0.025
0.023
0.083
0.058
224/1
0.203
0.170
कुल 4 किता
178/2/2
0.033
0.033 44
236/2
0.069
0.021 देवालाल पिता मेहताब जाति लोदा पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
235/2
0.025
0.023
224/2
0.083
0.042
0.210
0.119
कुल 4 किता
0.033
178/2/3
0.033 45
234/1
0.064
0.058 नन्नूलाल पिता मेहताब जाति लोदा पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
236/3
0.069
0.069
235/3
0.026
0.026
237/3
0.888
0.178
224/3
0.042
0.084
0.406
1.164
कुल 6 किता
178/2/4
0.033
0.033 46
0.042
233/3
0.424
रामचरण पिता मेहताब जाति लोदा पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.057
234/3
0.063
0.069
236/4
0.048
235/4
0.025
0.025
237/4
0.888
0.089
0.050
224/4
0.084
0.344
1.586
कुल 7 किता
178/2/5
0.033
0.033 47
233/4
0.423
0.212 नाथूलाल पिता मेहताब जाति लोदा पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
235/5
0.025
0.015
234/4
0.063
0.057
224/5
0.066
0.083
0.627
0.383
कुल 5 किता मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
160
[ भाग 1
सर्वे नंबर
स.क्र.
नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम
भूमि का रकबा (हे.में)
अर्जितकी जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे)
0.644
230
0.129 48 धीरपसिंह, घासीराम पिता कन्हैयालाल खेमीबाई बेवा कन्हैयालाल ज्वालाप्रसाद पिता बंशीलाल फूलबाई बेवा बंशीलाल पता पाडलीठगुकुर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.129
0.644
कुल 1 किता
49
241/1
0.060
0.060 गुमानसिंह पिता केशरसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
0.060
0.060
कुल 1 किता
0.142
0.085
241/2/
240/2 0.171
0.034 50 भूपेन्द्रसिंह पिता जगदीशसिंह हि. 1/2 भाग , गोतमकुंवर पति भूपेन्द्रसिंह हि. 1/2 भाग , जाति राजपूत पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.313
0.119
कुल 2 किता
242/2/1
0.125
1.570,
51 देवेन्द्रसिंह पिता जगदीश हि. 1/2 भाग , सरिताकुवंर पति देवेन्द्रसिंह हि. 1/2 भाग , जाति राजपूत पता राजगढ़ म.प्र. भूमिस्वामी
1.570
0.125
कुल 1 किता
0.126
193
0.126
52
1.012
0.810 गेंदकुवरबाई पति कल्याणसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
194 195
0.936
1.138
कुल 3 किता
212
0.038
0.038 53
0.025
0.025
213
राजपालसिंह पिता सोनाथसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
214
0.038
0.038
0.051
215
0.051
0.152
0.152
कुल 4 किता
54
0.607
0.759
211/1/2
श्रीमति लालकुवंरं पत्नी सोमनाथसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.607
0.759
कुल 1 किता
55
211/2
0.917
1.834
हजारी हि. 7 पैसे, जमाना हि. 11 पैसे, आ. नरमा शक्करियाबाई बेवा नरमा हि. 7 पैसे, अमरा आ. कालू हि. 67 पैसे जाति चमार खेमराजसिंह पिता हिम्मतसिंह जाति राजपूत हि. 8 पैसे पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
0.917
1.834
कुल 1 किता
56
0.800
217/1/1/1
1.000
हिम्मतसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
1.000
0.800
कुल 1 किता
1.000
0.100
217/1/1/2
0.614
0.682
217/1/2
57 बलबहादर पिता मोहनसिह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.714
1.682
कुल 2 किता
58
1.104
1.227
244 246
मोतीसिंह सिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
1.195
0.478
4/1
2.422
1.582
कुल 3 किता 161
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
सर्वे नंबर
स.क्र .
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
भूमि का रकबा (हे.में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे)
59
1.657
1.657
245
शंकरसिंह पिता नारायणसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
1.657
1.657
कुल 1 किता
243/1
1.101
0.661 60 खेमराजसिंह पिता हिम्मतसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
1.101
0.661
कुल 1 किता
0.417
1.391
243/2
61 रामगोपाल पिता जगन्नाथ हि. 1/3 भाग , सीताराम पिता जगन्नाथ हि. 1/3 भाग , रमेश पिता जगन्नाथ हि. 1/3 भाग , जाति बैरागी पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.417
1.391
कुल 1 किता
0.200
0.200 62
249/1/1
अजयपालसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
248/1/1
0.800
0.800
1.000
1.000
कुल 2 किता
0.200
0.200
249/1/2
63 कृष्णपालसिंह पिता रामसिंह जाति राजपूत पता पाडलीठाकुर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
248/1/2
0.800
0.800
1.000
1.000
कुल 2 किता
64
0.478
4/2
1.196
महेन्द्रपालसिंह पिता मोहनसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
1.196
0.478
कुल 1 किता
0.063
0.063
2
65 बापूलाल पिता किशनलाल जाति देशवाली पता पाडलीठाकुर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
3
1.619
1.619
1.682
1.682
कुल 2 किता
0.520
8
1.733
66 भूपेन्द्रसिंह पिता जगदीशसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.076
0.076
13/1
1.809
0.596
कुल 2 किता
0.029/
13/2
0.291
67 देवेन्द्रसिंह पिता जगदीशसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.455
1.518
14
0.484
1.809
कुल 2 किता
68
1.328
15
1.328
गणपतसिंह पिता गुमानसिंह जाति राजपूत पता पाडलीठाकुर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
1.328
1.328
कुल 1 किता
69
1.649
2.355
21/1
धर्मपालसिंह पिता प्रेमसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
1.649
2.355
कुल 1 किता 162
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
[ भाग 1
सर्वे नंबर
स.क्र.
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
भूमि का रकबा (हे.मे)
अर्जित की जाने वाली भूमिका रकबा (हे.मे)
70
2.528
1.517
22/1/1
कुमेरसिंह पिता हरिसिंह हि. 1/6 भाग , नरेन्द्रसिंह पिता हरिसिंह हि. 1/6 भाग , भंवरसिंह पिता प्रभुनाथसिंह हि. 1/6 भाग, प्रहलादसिंह नाबा पिता रतनसिंह हि. 1/6 भाग , हरिसिंह नाबा सरपरस्त पिता रामनाथसिंह सरपरस्त पिता स्वयं हि. 1/6 भाग , प्रेमसिंह नाबा पिता नवलसिंह सरपरस्त पिता स्वयं हि. 1/6 भाग , जाति राजपूत पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
2.528
1.517
कुल 1 किता
22/1/2
1.861
1.861 71 हिम्मतसिंह पिता नारायणसिंह हि. 1/5 भाग , लक्षमण नाबा पिता मदनसिह हि. 1/5 भाग, मंगलसिह पिता शंकरसिह हि. 1/5 भाग, अजयसिंह पिता मोहनसिंह हि. 1/5 भाग , कमसेनसिंह नाबा पिता मोतीसिंह सर पर पिता स्वयं हि. 1/5 भाग , जाति राजपूत पता पाडलीठाकुर सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
1.861
1.861
कुल 1 किता
72
22/2/1/1
0.379
0.379 जगवहादुरसिंह पिता गुमानसिंह जाति राजपूत पता सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.379
0.379
कुल 1 किता
92.891 65.556
कुल 143 किता
महायोग:-
प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार के पुनर्व्यवस्थापन किये जाने की स्थिति में उनका पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 अन्तर्गत कराया जावेगा एवं साथ ही पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना की घोषणा और सार का प्रकाशन पृथक से संबंधित आबादी प्रभावित ग्रामों की धारा-19 के प्रकाशन के साथ कराया जावेगा ।
भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा , जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
163
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
प्र.क्र.- 15-अ-82-2021-22
(अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 कं. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक (1 ) में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील- सुठालिया, जिला- राजगढ़ के ग्राम बगवाज के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से प्रकरण में आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची ( 1 ):-
जिला: राजगढ़
तहसील: सुठालिया
सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, ग्राम- बगवाज
विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.मे) स.क.
रकबा
(3 )
(2)
(1)
64.590
1 सुठालिया सिचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम- बगवाज की भूमि की आवश्यकता ।
64.590
कुल योग:
-: अनुसूची ( 2 ):-
सर्वे नंबर
स.क्र.
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
भूमि का रकबा (हे. में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे.में)
5
4
3
2
1
0.103
0.257
410/1
1
0.143
0.143
410/2
घीसालाल पिता गणपत जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.246
0.400
कुल 2 किता
0.150
0.354
156/3
2 रामचरण पिता मांग्या हि. 1/4 भाग, सुगनाबाई पिता मांग्या हि. 1/4 भाग , संगीताबाई पिता मांग्या हि. 1/4 भाग , शैतानबाई पिता मांग्या हि. 1/4 भाग , जाति चमार पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.354 0,150
कुल 1 किता
0.250
0.250
309/2/1
0.095
0.095
3 रामस्वरूप पिता काशीराम जाति मीना पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.114
412
0.190
0.841
1.682
413/2/2
0.664
0.664
432/1
0.965
1.929
459/2
2.929
4.810
कुल 6 किता [ भाग 1 164
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
सर्वे नंबर
स.क्र .
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
भूमिका रकबा (हे.में)
अर्जित कीजाने वाली भूमि का रकबा(हे. में)
0.250
0.250
309/2/2
4 मिश्रीलाल पिता मदनलाल जाति मीना पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.700
413/1
0.700
0.664
432/2
0.664
1.614 1.614
कुल 3 किता
1.882
2.353
385/1/1
5 दौलतराम पिता बैजनाथ जांति मीना पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.470
1.176
384/1/4
2.352
3.529
कुल 2 किता
0.455
385/1/2 0.506
6 नोरंगबाई पति ज्वालाप्रसाद जाति लोधा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
414/1/1/2/2 0.126 0.113
0.379 0.322,
414/1/1/3/2
0.890
1.011
कुल 3 किता
0.506 0.304
385/2
7 कंचनबाई पति धीरपसिंह जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.304
0.506
कुल 1 किता
1.138
1.138
397/1
8 कान्ताप्रसाद पिता वालमुकन्द जाति मीना पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.253
0.253
454/1
1.391
1.391
कुल 2 किता
0.910
1.138
397/2
9
1.512
439
1.512
गजराजसिंह पिता रतनलाल जाति मीना पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
1.415 0.779
454/2
3.201
4.065
कुल 3 किता
10
0.620
1.549
398/1
ग्यारसीराम पिता दोला जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.620
1.549
कुल 1 किता
0.569
0.569
398/2
11 घीसा, लछमन, हरी, गोपी, गुलाबबाई पिता गणपत जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
1.050
1.050
444 445
447
1.366
1.366
4486
0.190
0.190
449
0.089
0.089
450/2
3.264
3.264
कुल 7 किता
0.019
0.095
398/9/1
12 रोशनलाल पुत्र सोबक्ष जाति लोदा पता बगवाज ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमिस्वामी
0.057
0.057
451/5
0.065
0.065
452/5
0.141
0.217
कुल 3 किता 165
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
सर्वे नंबर भूमिका अर्जितकी जाने
स.क्र. नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
रकबा (हे.में) वाली भूमि का
रकबा (हे.में)
13 हरिप्रसाद पिता गोपीलाल हि. 1/3 भाग , करणसिह पिता
गोपीलाल हि. 1/3 भाग , चिन्ताबाई पुत्री गोपीलाल हि. 1/3
399/1 0.380 0.190
भाग , जाति नाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़
म.प्र. भूमिस्वामी
कुल 2 किता 0.380 0.190
14 बाबूलाल, कालूराम, जगदीश, ओमप्रकाश, सौरमबाई, अजबबाई,
पिता मिश्रीलाल कमलाबाई बेवा मिश्रीलाल जाति नाई पता 399/2 0.632 0.253
राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
कुल 1 किता 0,632 0.253
15 हेमराज दत्तक पांचीबाई हि. 1/3 भाग , शिवराज दत्तक
पांचीबाई हि. 1/3 भाग , सरजन दत्तक पांचीबाई हि. 1/3 404/1 3.908 1.954
भाग, जाति मीना पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
कुल 1 किता 3.908 1.954
16 लक्ष्मीचंद पिता आशाराम जाति लोडा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि
404/2/1/1 0.380 0.114
स्वामी
कुल 1 किता 0.380 0.114
17 फुलसिंह पिता नन्नूलाल जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र . भूमि 404/2/2 0.253 0.253
स्वामी
कुल 1 किता 0.253 0.253
18 महेश पिता हजारीलाल जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि 450/1/2 0.240 0.240
स्वामी 398/4/1 0.159 0.159
398/3/2 0.474 0.474
398/6/2 0.443 0.443
कुल 4 किता 1.316 1.316
19 करणसिंह पिता हरिराम जाति लोदा पता बगवाज ब्यावरा 407
0.266 0.027
राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी 408/2
कुल 2 किता 0.266 0.027
20 परसराम गणपत मोतीलाल पुत्र छीतर हि. 33 पै. रामगोपाल 409/2 0.114 0.034
मांगीलाल बद्रीलाल पि. भोतीलाल गीताबाई पुत्री मोतीलाल हि. 17 पै.
गुलाबसिंह पुत्र गणपत हि. 13 पै. कवंरलाल भेरूसिंह पि. सोभा हि. 410/3 0.769 0.692
07 पै, परसराम पुत्र छीतर हि. 05 पै. सोभा पि. छीतर हि. 17 पै.
घासीराम पिता सोभा हि. 07 पै. जाति लोदा भूमि स्वामी छीतर 0.426 0.426
410/4
हरिप्रसाद पि. गणपत हि. 01 पै. बद्रीलाल पि. मोतीलाल गीताबाई
पुत्री मोतीलाल हि. 17 पै. गुलाबसिंह पुत्र गणपत हि. 13 पै. 0.038
कवरलाल भेरवसिंह पि. सोभा हि. 07 पै. परसराम पुत्र छीतर हि. 05 462 0.126
पै. सोभा छीतर हि. 17 पैं. घासीराम पिता सोभा हि. 07 पै. मोती पि.
जाति लोदा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 464 0.228 0.068
कुल 5 किता 1.663 1.258
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
166
[ भाग 1
सर्वे नंबर
स.क्र.
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
भूमिका रकबा (हे.मे)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा(हे.में)
0.095
0.095
411/1/2
0.361
0.361 21 इन्दरसिंह पिता मिश्रीलाल जाति मीना पता बगवाज ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
413/3/3
0.456
0.456
कुल 2 किता
22
0.338
0.237
411/2/1
अनारसिंह , कैलाश, मथुरालाल, मुकेश, लाडकुंवरबाई, रामसकीबाई, पिता नन्नूलाल सरूपीबाई बेवा नन्नूलाल जाति लोदा पता बगवाज सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.237
0.338
कुल 1 किता
23
0.164 0.164
428/1/2
प्रतापसिंह पिता हजारीलाल जाति लोधा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
0.164 0.164
कुल 1 किता
414/1/1/1 0.506 0.506
24 मांगीलाल पिता मोतीलाल जाति लोधा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
0.272
0.272
431/1
0.051
0.101
413/2/1
0.162
0.162
440/2/6/2
0.080
0.080
398/5/2
0.105
0.105
398/7/3/2
1.226
1.176
कुल 6 किता
25
0.325
0.361
413/3/1
लक्ष्मीचन्द पिता मिश्रीलाल जाति मीना पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.325
0.361
कुल 1 किता
26
0.343
0.361
413/3/2
सागरसिंह पिता मिश्रीलाल जाति मीना पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.361
0.343
कुल 1 किता
27
0.380
0.380
414/1/1/2/1
दौलतराम पिता रोडजी जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.380
0.380
कुल 1 किता
28
0.057
0.190
414/1/1/3/1
प्रेमसिंह पिता रामनारायण जाति लोधा पता बगवाज सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.057
0.190
कुल 1 किता
29
0.418
0.418
414/1/2
श्रीमति राधाबाई पति बद्रीलाल जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.418
0.418
कुल 1 किता
0.266
0.266
415
30
0.189
0.189
430/1/2/2
बद्रीलाल पिता मोतीलाल जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.175
0.175
440/2/6/3
0.106
0.106
398/7/3/3
0.080
0.080
398/5/3
0.816
0.816
कुल 5 किता 167
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
सर्वे नंबर
स.क्र.
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
भूमि का रकबा (हे.में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा(हे. में)
416/1
1.518 1.139 31 ज्वालाप्रसाद पिता बंशीलाल जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
1.139
1.518
कुल 1 किता
416/2
1.252 1.252
32
426/1
0.101 0.101 रमेशचन्द्र पिता शोभाराम जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.475 0.475
429/1
1.828 1.828
कुल 3 किता
0.253
0.253
416/3
33
426/2
0.101 0.101 तुलसीराम पिता शोभाराम जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.474
0.474
429/2
458/2
0.269 0.013
0.841
1.097
कुल 4 किता
0.426
0.852
417/1/1
34 जतनबाई पति ज्वालाप्रसाद जाति लोधा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.319 0.319
417/2/1
0.745
1.171
कुल 2 किता
35
1.701 1.191
417/1/2
लखन पिता बापूलाल हि. 1/5 भाग, सरवनसिंह पिता बापूलाल हि. 1/5 भाग , कलाबाई बेवा बापूलाल हि. 1/5 भाग , प्रेमसिंह पिता अमरसिंह हि. 1/5 भाग , तखतसिंह पिता अमरसिंह हि. 1/5 भाग , जाति लोदा पता बगवाज सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
1.191
1.701
कुल 1 किता
0.581
0.581 36
422/1
1.626
1.626
423/1/2 424
सुरेश पिता हरिशंकर हि. 1/4 भाग , संतोष पिता हरिशंकर हि. 1/4 भाग, प्रदीप पिता हरिशंकर हि. 1/4 भाग , गायत्रीबाई बेवा हरिशंकर हि. 1/4 भाग , जाति ब्राहमण पता राजगढ़ म.प्र. भमि स्वामी
2.207
2.207
कुल 3 किता
0.379
0.379
422/2/1
37 हरिप्रसाद पिता धूलजी जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.724
0.724
423/1/1/1
1.103
1.103
कुल 2 किता
0.254
0.254
38
0.724
0.724
423/1/1/2
करणसिंह पिता धूलजी जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.126
0.126
423/2
1.104
1.104
कुल 3 किता
1.355
1.594
425
39
0.025
420
0.505
करणसिंह पिता धूलजी हि. 1/3 भाग , हरिप्रसाद पिता धूलजी हि. 1/3 भाग , बबरीबाई बेवा धूलजी हि. 1/3 भाग , जाति पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.290 0.290
421
1.670
2.389
कुल 3 किता
0.164
0.164
428/1/1
40
0.084
0.084
हरचंद पिता रामरतन जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
384/2/1
0.248 0.248
कुल 2 किता 168
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
सर्वे नंबर
स.क्र .
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
भूमिका रकबा (हे.मे)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा(हे.में)
428/1/3 0.165 0.165 41 बंशीलाल पिता रामरतन जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
384/2/3
0.084 0.084
0.249
0.249
कुल 2 किता
430/1/2/1 0.095 0.095
42
440/2/6/1 0.169 0.169 रामगोपाल पिता मोतीलाल जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.281
0.281
430/2
0.080
0.080
398/5/1
0.106
398/7/3/1 0.106
0.731
0.731
कुल 5 किता
43
431/2
0.272
0.272 हरिप्रसाद पिता गणपत हि. 1/4 भाग, रोडीबाई पिता गणपत हि. 1/4 भाग, लीलाबाई पिता गणपत हि. 1/4 भाग , गुलाब पिता गणपत हि. 1/4 भाग , जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.272
0.272
कुल 1 किता
44
433
1.784
1.784 कचंनबाई पिता शंकरलाल जाति गाडरी पता राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
1.784 1.784
कुल 1 किता
434
0.582 0.582
45
0.822
436
0.822
कुन्जीलाल , प्रेमसिंह, कमल , बिहारी पिता प्यारा सम्पत बेवा प्यारा जाति गाडरी बगवाज सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.733 0.733
437/1
2.137
2.137
कुल 3 किता
46
1.607
435
1.607
प्रतापसिंह पिता हजारीलाल हि, 1/2 भाग, सैतानबाई बेवा हजारीलाल हि. 1/2 भाग, जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
1.607
1.607
कुल 1 किता
1.000
437/2
1.000
47
0.037
0.037
438/1
सूरजसिंह पिता बालमुकन्द जाति गाडरी पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
1.037 1.037
कुल 2 किता
48
1.038
1.038
438/2
राधेश्याम पिता बालमुकन्द हि. 1/2 भाग , पारवतीबाई बेवा बालमुकन्द हि. 1/2 भाग , जाति गाडरी पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
1.038
1.038
कुल 1 किता
49
0.253
0.253
440/1
गोपीलाल पिता देवा जाति चमार पता निवासी ग्राम सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.253
0.253
कुल 1 किता
0.200
0.200
442/1
बनेसिंह पिता घीसा जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
50
0.629
443/1
0.629
0.829 0,829
कुल 2 किता
0.104
0.104
442/2
51
0.725
0.725
443/2
जालमसिंह पिता घीसा जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.829
0.829
कुल 2 किता 169
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
सर्वे नंबर
स.क्र.
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
भूमि का रकबा (हे.में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा(हे. में)
0.240
0.240
450/1/1
52 मुकेश पिता हजारीलाल जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.158
0.158
398/4/2
0.474
0.474
398/3/4
0.443
0.443
398/6/1
1.315 1.315
कुल 4 किता
0.240
0.240
53
450/1/3
मोहन पिता हजारीलाल जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.158
0.158
398/4/4
0.443 0.443
398/6/3
0.475 0.475
398/3/3
1.316
1.316
कुल 4 किता
0.241 0.241
450/1/4
54 सुनिताबाई पति कमलेश जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.158
398/4/3
0.158
0.474
0.474
398/3/1
0.442
0.442
398/6/4
1.315
1.315
कुल 4 किता
0.137
0.137
451/1
0.026
451/7
0.026
0.106
0.106
452/1
55 मोडसिंह पिता मोतीलाल हि. 1/5 भाग , शिवनारायण पिता मोतीलाल हि. 1/5 भाग, मांगीलाल पिता मोतीलाल हि. 1/5 भाग, पप्पू पिता मोतीलाल हि. 1/5 भाग, धनीबाई बेवा मोतीलाल हि. 1/5 भाग, जाति लोधा पता बगवाज ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.269
0.269
कुल 3 किता
56
0.051
0.051
451/2
बालाप्रसाद पिता अमरसिंह हि. 1/2 भाग , रमेश पिता अमरसिंह हि. 1/2 भाग , जाति लोधा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.166
0.166
452/2
0.217
0.217
कुल 2 किता
0.051
451/3
0.051
57
0.026
0.026
451/6
गुलाबसिंह पिता सूजरसिंह रेखाबाई पिता कालूराम जाति लोधा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.167
0.167
452/3
0.244
0.244
कुल 3 किता
0.057
0.057
451/4
58
0.065
452/4
0.065
भंवरलाल पिता सोवक्ष जाति लोदा पता बगवाज ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.019
0.095
398/9/2
0.141
0.217
कुल 3 किता
0.800
1.000
453/1
0.363 59 लालचंद पिता ग्यारसीराम जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.518
453/2
1.163
1.518
कुल 2 किता मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
170
[ भाग 1
सर्वे नंबर
स.क्र.
नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम
भूमिका रकबा (हे.में)
अर्जितकी जाने वाली भूमि का रकबा(हे.मे)
60
0.758
1.264
453/4
गुलाबसिंह पिता ग्यारसीराम जाति लोधा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.758
1.264
कुल 1 किता
0.875
2.500
454/3
61 फूलसिंह पिता रतन जाति मीना पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
454/4
0.060 0.060
2.560 0.935
कुल 2 किता
62
1.010 0.152
454/5
गुलाबसिंह पिता रतन हि. 1/2 भाग , नारानीबाई बेवा रतन हि. 1/2 भाग , जाति मीना पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
1.010 0.152
कुल 1 किता
63
0.011
0.011
454/6
फूलसिंह पिता रतन हि. 1/2 भाग , गजराजसिंह पिता रतन हि. 1/2 भाग , जाति मीना पता बगवाज सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.011
0.011
कुल 1 किता
0.016
0.163
455/1
64
0.003
0.051
रोशनलाल पिता किशोरीलाल जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमिस्वामी
458/1
0.019
0.214
कुल 2 किता
65
0.322
0.643
459/1/1
सन्तराबाई पति प्रेमनारायण जाति चमार पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.322
0.643
कुल 1 किता
66
0.096
0.240
466
0.023
0.455
465
परसराम मांगीलाल सरूपीबाई सरदारबाई लीलाबाई गोराबाई पिता देवीराम सुशीलाबाई पिता मानसिंह सविता शिवानी सोनिया पिता मानसिंह राजकुमार नाबा. पिता मानसिंह सप. माता सुशीलाबाई बेवा मानसिंह जाति लोधा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
0.119
0.695
कुल 2 किता
67
0.316
0.632
404/2/1/2
जयप्रकाश पिता जालमसिंह जाति लोदा पता बगवाज ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.316
0.632
कुल 1 किता
0.126
0.126
398/7/1
68 कमलसिंह पिता लक्ष्मण जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.126
0.126
398/7/2
0.252
0.252
कुल 2 किता
69
0.506
0.632
384/1/2/1
दौलतराम पिता कशीराम जाति गाडरी पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.506
0.632
कुल 1 किता 171
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
सर्वे नंबर
स.क्र .
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
भूमिका रकबा (हे.मे)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे .में)
70
0.117
0.292
384/1/2/2
फूलसिंह गुलावसिंह गजराजसिंह पिता रतन मु. नारानीबाई वेवा रतन हि. 55/100 भाग , प्रेमसिंह पिता बिहारीलाल नारानसिंह पिता दयाराम हि. 45/100 भाग, जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.117
0.292
कुल 1 किता
0.506
0.253
384/1/5
71 कमलेश श्याम पिता सुरेशचंद्र जाति बैरागी पता सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.253
0.506
कुल 1 किता
72
384/2/2
0.085
0.043 दिनेश पिता रोशनलाल जाति लोदा पता बगवाज ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.043
0.085
कुल 1 किता
0.460
0.575
398/10/1
73 कवरलाल पिता सोमाजी जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.575
0.460
कुल 1 किता
0.461
0.576
398/10/2
74 लक्ष्मण पिता सोमाजी जाति लाधा पता निवासी ग्राम तहसील ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.461
0.576
कुल 1 किता
0.403
0.576
398/10/3
75 भेरूसिंह पिता सोमाजी जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.403
0.576
कुल 1 किता
76
0.506
0.506
414/2
बादामबाई पति रामगोपाल जाति लोदा पात राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.506 0.506
कुल 1 किता
77
0.053
0.531
417/2/2
सायानीबाई पति प्रेमसिंह हि. 1/2 भाग, अरूण पिता तखतसिंह हि. 1/2 भाग , जाति लोधा पता निवासी ग्राम तहसील ब्यावरा राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.053
0.531
कुल 1 किता
78
0.247
0.247
428/2/2
कृष्णपालसिंह पिता बापूलाल जाति लोदा पता बगवाज सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.247
0.247
कुल 1 किता
0.346
0.346
440/2/1
79 हरिप्रसाद पिता गणपत जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.253
0.253
440/2/4
0.127
0.127
440/2/3/2
0.726
0.726
कुल 3 किता [ भाग 1 172
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
सर्वे नंबर
स.क्र.
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
भूमि का रकबा (हे.में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे. में)
0.354
0.354
440/2/2
80
0.283
440/2/7 0.283
फूलसिंह खुशीलाल, पिता परसराम, अनारसिंह कैलाश मुकेश मथरालाल पिता नन्नूलाल सरूपीबाई बेवा नन्नूलाल जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.253 0.253
440/4
440/3 0.190 0.190
1.080
1.080
कुल 4 किता
81
0.220
0.220
440/2/3/1
गुलाबसिंह पिता गणपत जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.220 0.220
कुल 1 किता
82
0.440 0.440
440/2/5
गुलाबबाई बेवा सोमाजी हि. 1/3 भाग , सुन्दरबाई बेवा सोमाजी हि. 1/3 भाग, रामभरोस पिता सोमा हि. 1/3 भाग, जाति लोदा पता राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
0.440
0.440
कुल 1 किता
83
0.246
0.246
428/2/1
रघुवीरसिंह पिता बापूलाल जाति लोदा पता सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.246
0.246
कुल 1 किता
0.284
0.284
430/1/1
खसरे में नाम अंकित नही है ।
84
0.284
0.284
कुल 1 किता
64.590
82.564
महायोग:-
कुल 170 किता
प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार के पुनर्व्यवस्थापन किये जाने की स्थिति में उनका पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 अन्तर्गत कराया जावेगा एवं साथ ही पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना की घोषणा और सार का प्रकाशन पृथक से संबंधित आबादी प्रभावित ग्रामों की धारा-19 के प्रकाशन के साथ कराया जावेगा ।
भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला- राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
173
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
प्र.क्र.- 16-अ-82-2021-22
(अंतर्गत धारा-19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 कं. 30 सन् 2013) चूंकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक ( 1 ) में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील - सुठालिया, जिला- राजगढ़ के ग्राम - पाडलीगुसाई के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से प्रकरण में आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रायोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं.30 सन् 2013 ) की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची ( 1 ) :
जिला : राजगढ़ तहसील: सुठालिया
सुठालिया सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत प्रभावित डूब क्षेत्र की भूमि का भू-अर्जन प्रस्ताव, ग्राम-पाडलीगुसाई
विवरण
स.क.
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हे . में)
रकबा
( 3)
( 2)
(1)
28.074
1 सुठालिया सिचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम-पाडलीगुसाई की भूमि की आवश्यकता ।
28.074
कुल योग :
-: अनुसूची ( 2 ) : -
सर्वे नंबर
स.क्र .
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
भूमिका रकबा (हे.में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा(हे.मे)
4
5
3
2
1
0.013
0.013
56
1 दोलतगिर पिता देवीगिर रमेशगिर बद्रीगिर लीलाबाई बेवा कल्लूगिर जाति चमार हि. 25/100 भाग, प्रभूलाल पिता रामलाल जाति चमार हि. 25/100 भाग, गणपतगिर अर्जुनगिर भूरीबाई पिता छोटेगिर जाति गुसाई हि. 50/100 भाग, पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.013
0.013
कुल 1 किता
1.264
1.264
22/9/1
2 घनश्याम गिर पिता नारानगिर जाति गुसाई पता पाडलीगुसाई सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
1.264
1.264
कुल 1 किता
1.265
1.265
22/9/2
3 प्रसादगिर, रामेश्वरगिर पिता जमनागिर अमरीबाई बेवा जमनागिर घीसागिर पिता राजगिर राजगिर पुत्री राजगिर, पिंकीबाई पुत्री राजगिर बत्तूबाई बेवा राजगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
1.265
1.265
कुल 1 किता [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
174
सर्वे नंबर
स.क्र .
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
भूमि का रकबा (हे.मे)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा(हे.में)
4
5
3
2
1
4
0.007
0.013
150
घीसागिर पिता राजगिर हि. 1/3 भाग , पिंकीबाई पुत्री राजगिर हि. 1/3 भाग, बत्तूबाई बेवा राजगिर हि. 1/3 भाग, जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.007
0.013
कुल 1 किता
0.060
0.201
148/1
5 काशीपुरी पिता मदनपुरी हि. 1/4 भाग , गंगापुरी पिता मदनपुरी हि. 1/4 भाग , संतोषपुरी, पिता मदनपुरी हि. 1/4 भाग , सुवाबाई बेवा मदनपुरी हि. 1/4 भाग , जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.201
0.060
कुल 1 किता
0.040
0.101
149
6 काशीगिर पिता कानगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.300
0.443
22/10/1
0,340
0.544
कुल 2 किता
0.076
0.076
161
7 हीरालाल पिता मोतीगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.076
0.076
कुल 1 किता
0.474
0.632
22/8/1/3/3
8 सुशीला गिर पत्नी मोतीगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.474
0.632
कुल 1 किता
0.108
41/1
1.080
0.051
0.051
165
9 कल्लूपुरी पिता दौलतपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.159
1.131
कुल 2 किता
10
0.024
0.048
41/2
गिरराज गिर पिता प्रेमगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.024
0.048
कुल 1 किता
0.014
0.048
41/3
11 विष्णुपुरी पिता जगदीश पुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.014
0.048
कुल 1 किता
0.038
0.038
164
0.030
0.152
166
12 दोलतगिर पिता जमनागिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.068
0.190
कुल 2 किता
13
0.455
0.506
191/2
जमात गिर पिता मोती गिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.455
0,506
कुल 1 किता
0.166
0.221
22/10/3
14 मगूगिर पिता नन्नूगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
0.166
0.221
कुल 1 किता 175
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
स.क्र.
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
2
1
सर्वे नंबर भूमि का रकबा (हे.मे)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा(हे.में)
5
4
3
22/10/2
0.221
0.166
15 नरबदागिर पिता नन्नूगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
16 मगूपुरी पिता उमरावपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
17 रतनपुरी पिता मुरलीपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
18
0.221
0.166
कुल 1 किता
0.095
0.317
193/2/1
0.317
0,095
कुल 1 किता
193/2/2
0.316
0.095
0.095
0.316
कुल 1 किता
0.095
193/2/3
0.316
0.504
35/2
0.841
केलाश पुरी पिता दुर्गापुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
19 प्रेमपुरी पिता उमरावपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
20
0.468
38
0.468
1.625
1.067
कुल 3 किता
0.047
0.158
193/2/4
0.047
0.158
कुल 1 किता
0.047
0.158
193/2/5
छोटूपुरी पिता उमरावपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
21 मिश्रीपुरी पिता मुरलीपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
22
0.158
0.047
कुल 1 किता
0.842
0.674
35/1
0.674
0.842
कुल 1 किता
0.542
0.542
39/1/1/1
देशराज पुरी पिता कैलाशपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
23 लखनगिर पिता मंगूगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
24
0.506
0.506
39/1/1/2
1.048
1.048
कुल 2 किता
0.506
0.506
39/1/1/3
0.506
0.506
कुल 1 किता
0.250
0.250
39/1/2
0.250
0.250
39/1/3
0.250
0.250
39/1/4
राधेशपुरी पिता कैलाशपुरी सर पिता कैलाशपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
25 राजूगिर पिता मंगुगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
26 हीरापुरी पिता हजारीपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.250
0.250
39/1/5
1.000
1.000
कुल 4 किता
0.544
0.109
39/2
0.109
0.544
कुल 1 किता
0.202
0.202
36/1
0.425
1.417
36/2/1
0.627
1.619
कुल 2 किता मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
176
स.क्र.
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
2
1
27
[ भाग 1
सर्वे नंबर भूमिका रकबा (हे.में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा(हे. में)
4
5
3
0.101
36/2/2
0.071
36/3
1.214
1.518
छगनपुरी पिता हजारीपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
28
1.285
1.619
कुल 2 किता
0.708
36/4
1.012
0.053
0.253
22/7/1
गुलाबबाई बेवा रूगनाथपुरी जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.761
1.265
कुल 2 किता
0.139
22/3
0.278
0.592 22/11
1.972
0.557
22/12
0.557
29 लक्ष्मणसिंह पिता हरिसिंह हि. 1/3 भाग , चतरूसिंह पिता हरिसिंह हि. 1/3 भाग , रोडीबाई पुत्री हरिसिंह हि. 1/3 भाग , जाति लोधा पता पाडलीगुसाई सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
30 खुशीलाल पिता परसराम जाति लोदा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
31
0.874
0.874
305/22
2.162 3.681
कुल 4 किता
0.200
0.379
22/5 20/3
0.106
0.106 323/22/1/2
0.306 0.485
कुल 3 किता
0.607 0.607
22/6/1
सुन्दरगिर पिता मिश्रीगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
32 मोतीगिर पिता मिश्रीगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
33
0.607 0.607
कुल 1 किता
0.304 0.304
22/6/2
0.304
0.304
कुल 1 किता
0.303
0.303
22/6/3
अनिल गिर पिता चैनगिर हि. 1/2 भाग , चंदाबाई गिर बेवा चैनगिर हि. 1/2 भाग, जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
34 देवगिर पिता मिश्रीगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
35
0.303
0.303
कुल 1 किता
0.304
0.304
22/6/4
0.304
0.304
कुल 1 किता
0.405
0.506
22/7/2
दिनेशगिर पिता नरबदागिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
36
0.405
0.506
कुल 1 किता
0.190
0.253
22/8/1/1/1/1
नाथूगिर पिता नारायणगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
37 गोकुल पिता रामगोपाल जाति लोदा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
38
0.190
0.253
कुल 1 किता
0.190
0.253
22/8/1/1/1/2
0.190
0.253
कुल 1 किता
1.328
1.770
22/8/1/1/2
मिश्रीलाल पिता खुशीलाल जाति गाडरी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
1.328
1.770
कुल 1 किता 177
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
सर्वे नंबर
स.क्र .
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
भूमिका रकबा (हे.में)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा(हे.में)
3
4
5
2
1
39
22/8/1/2 1.391
1.043 बसन्तीबाई पत्नी हरिसिंह गाडरी जाति गाडरी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
1.391
1.043
कुल 1 किता
40
22/8/1/3/1
0.095
0.126
ममताबाई पत्नी खुशीलाल जाति लोदा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.126
0.095
कुल 1 किता
41
22/8/1/3/2
0.095
0.126
कांतीबाई पत्नी फूलसिंह जाति लोदा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.095
0.126
कुल 1 किता
42
0.253
1.012
22/8/1/4
रोडीबाई पति गोपीलाल जाति लोदा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
1.012
0.253
कुल 1 किता
43
0.607
22/8/2
0.759
हरीसिंह पिता प्रभूलाल जाति गाड़ी पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.607
0.759
कुल 1 किता
44
0.990
0.990
196/1/1
नारायणभारती पिता बंशी भारती जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
0.990
0,990
कुल 1 किता
45
0.759
0.607
195/33
मगूगिर पिता शोजीगिर जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.607
0.759
कुल 1 किता
46
0.126
0.632
195/34
सोरमबाई, कालीबाई, उमरावबाई पुत्री कालू छोटू, बुधराम पिता कालू जाति भोई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.126
0.632
कुल 1 किता
47
0.106
323/22/1/1 0.106
फूलसिंह पिता परसराम जाति लोदा पता निवासी ग्राम बगवाज तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.106
0.106
कुल 1 किता
48
0.105
0.105
323/22/1/3
अनारसिंह , कैलाश , मथरालाल , मुकेश पिता नन्नूलाल स्वरूपीबाई बेवा नन्नूलाल जाति लोदा पता पाडलीगुसाई सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.105
0.105
कुल 1 किता
49
0.695
0.695
323/22/2
शिवनारायण पिता मांगीलाल हि. 1/3 भाग , घीरपसिंह पिता मांगीलाल हि. 1/3 भाग , गजराज सिंह पिता मांगीलाल हि. 1/3 भाग , जाति लोदा पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
0.695
0.695
कुल 1 किता मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
178
स.क्र.
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
2
1
50
[ भाग 1
सर्वे नंबर भूमि का रकबा (हे.मे)
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा(हे . में)
3
4
5
325/22 1.619
1.214 सुन्दरलाल पिता कामताप्रसाद जाति ब्रहमण पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र . भूमि स्वामी
51
1.214
1.619
कुल 1 किता
4.047
4.047 196/13
ललताबाई बेवा उमरावभारती जाति गुसाई पता निवासी ग्राम तहसील सुठालिया राजगढ़ म.प्र. भूमि स्वामी
52
खसरे में नाम अंकित नहीं है
महायोग:-
4.047
4.047 कुल 1 किता
163
0.114
0.080
0.114
0.080 कुल 1 किता
38.337
28.074 कुल 68 किता
प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार के पुनर्व्यवस्थापन किये जाने की स्थिति में उनका पुनवार्सन और पुनर्व्यवस्थापन, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 अन्तर्गत कराया जावेगा एवं साथ ही पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना की घोषणा और सार का प्रकाशन पृथक से संबंधित आबादी प्रभावित ग्रामों की धारा -19 के प्रकाशन के साथ कराया जावेगा ।
भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा , जिला- राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
हर्ष दीक्षित , कलेक्टर.
179
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) तहसील - थांदला, जिला, छाबुआ मध्यप्रदेश
थांदला, दिनांक 16 दिसम्बर 2022 पत्र क्र. - 2871 -भू-अर्जन- री-1-2022- रा.प्र.क्र.-05-अ-82-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -3 से बिछाई जाने वाली डी.एम.- 1 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- उदयपुरिया, प.ह.न.- 26, रा.नि.मं.-01 , थान्दला, तहसील-थान्दला जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , थांदला, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.004
944
ग्राम- उदयपुरिया,
थांदला
झाबुआ
प.ह.न.- 26
942 0.014 847 0.028 921/4 0.011 921/3 0.016
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
180
जिला
तहसील
[ भाग 1
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
1
2
3
झाबुआ थांदला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 4
5
921/2
0.008
ग्राम-उदयपुरिया,
प.ह.न.- 26
850
0.033
849
0.010
738
0.003
0.028
718
0.020
719
720
0.003
722
0.065
740
0.018
727
0.034
726/3
0.011
726/2
0.012
726/1
0.009
628
0.035
599/1
0.020
0.028
599/2
21
0.410
कुल योग
181
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
पत्र क्र. - 2876 -भू-अर्जन-री -1-2022- रा.प्र.क्र.- 03- अ-82-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -3 से बिछाई जाने वाली डी.एम.- 3 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-धामनी बड़ी, प.ह.नं.-39, रा.नि.मं.-01 , थान्दला, तहसील-थान्दला , जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), थांदला, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.013
283
ग्राम-धामनी
थांदला
झाबुआ
0.018
284
बड़ी,
प.ह.नं.-39
0.008
285
0.035
271/1
0.005
269/1 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
182
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
3
2
1
थांदला
झाबुआ
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.005
265/7
0.058
252
0.023
253/7
ग्राम-धामनी
बड़ी,
प.ह.नं.-39
0.015
253/5
0.013
253/2
0.020
240/1
0.019
253/6
0.007
253/3
0.052
240/3
0.018
253/4
0.026
321
0.017
323
0.075
330
0.014
331
0.005
231/1
0.025
229/2
0.068
230
0.006
224
0.019
229/3
0.019
229/1
0.583
25
कुल योग
183
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
पत्र क्र. - 2881 -भू-अर्जन-री-1-2022- रा.प्र.क्र. -07-अ-82-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -3 से बिछाई जाने वाली डी.एम. -1 व 2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम सेमलिया, प.ह.न.-37, रा.नि.मं.-01 , थान्दला, तहसील-थान्दला, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) 'की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , थांदला , जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
365
0.033
ग्राम- सेमलिया,
थांदला
झाबुआ
प.ह.न.-37
364/2 0.016 362 0.014 370/2 0.005 370/1 0.008
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
184
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
3
2
1
थांदला
झाबुआ
खसरा क्रमांक 1
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
0.014
372/1
372/2
0.015
ग्राम-सेमलिया,
प.ह.न.-37
372/3
0.015
372/4
0.014
382
0.018
0.008
383/2
383/1
0.008
0.025
384
0.040
385
279
0.010
278/4
0.003
278/3
0.010
278/2
0.013
0.010
278/1
277
0.018
276
0.004
262
0.012
249/4
0.004
0.013
249/3
0.010
248
0.003
249/2
0.019
249/1
0.075
247
239
0.043
45/1
0.035
0.048
144
0.036
148
0.031
149/3
154/2
0.011
155
0.034
0.011
154/3
154/1
0.011
0.006
158
0.008
166/4
166/3
0.008
0.008
166/2
166/1
0.008
0.069
173/4
168
0.055 185
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
2
3 1
थांदला
झाबुआ
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
346/1
0.050
346/2
0.005
ग्राम सेमलिया,
प.ह.न.-37
345/3 0.015 345/2 0.070 324 0.035 304/1 0.038 303 0.006 325 0.030 330 0.028 326 0.013 328/2 0.006 328/1 0.023 304/2 0.008 36 0.019 39/2 0.028 39/1/1 0.018 40/2/1 0.015 34 0.035 45/2 0.008 46/1 0.020 47 0.049 21 0.004 67 0.046 66 0.010 68 0.009 79 0.018 75 0.024 73 0.008 76 0.007 77 0.018 92/1 0.016 92/2 0.015 2/2 0.020 1 0.028 78 1.601
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
186
[ भाग 1
पत्र क्र.- 2886- भू-अर्जन-री -1-2022- रा.प्र.क्र.-01-अ-82-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2 ) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की दॉयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम. -7 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम सेमल पाडा, प.ह.न.-36, रा.नि.मं.-01 , थान्दला, तहसील-थान्दला, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), थांदला, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.020
439
थांदला
झाबुआ
ग्राम-सेमल पाडा,
0.025
440
प.ह.न.-36
478/2
0.014
0.024
478/1
0.028
477 187
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
2
3 1
थांदला
झाबुआ
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
483/2
0.038
0.034
484/2
ग्राम-सेमल
पाडा,
प.ह.न.-36
484/1 0.042 486 0.006 487 0.038 530/1 0.009 528/3 0.008 528/2 0.018 528/1 0.016 527 0.012 515/2 0.014 522/571/3 0.014 515/3 0.030 522/571/2 0.011 19 0.401
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
188
पत्र क्र.- 2891-भू-अर्जन- री-1-2022- रा.प्र.क्र.-04-अ-82-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -3 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 1 तथा डी.एम.- 2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम धामनी छोटी, प.ह.न.- 38, रा.नि.मं.-01 , थान्दला , तहसील-थान्दला, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , थांदला, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
878
0.054
ग्राम- धामनी
थांदला
झाबुआ
छोटी,
0.034
875
प.ह.न.-38
0.030
876/1
0.030
876/2
0.029
870/2 189
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
जिला
तहसील खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
2
थांदला
1 झाबुआ
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
1
0.021
871/2
781/3
0.021
0.028
872/1
3
ग्राम- धामनी
छोटी,
प.ह.न.-38
778/1 0.019
781/6 0.021
790/2 0.004
781/5 0.021
781/4 0.021
781/2 0.021
781/1 0.021
775/2 0.043
774/1 0.026
774/7 0.021
773/3 0.032
773/1/1/1 0.019
773/2 0.014
741/3/1/1/1/1/1 0.010
709/3 0.058
737 0.011
736/3 0.024
736/2 0.019
734 0.021
733 0.047
510 0.004
512 0.023
513 0.040
515 0.013
486 0.056
488 0.038
490/1 0.025
490/2 0.015
465 0.016
463 0.010
461 0.030
466 0.040
175 0.011
179 0.060
178 0.004
निरंतर- 3
190
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
3
2
थांदला
1 झाबुआ
ग्राम- धामनी छोटी, प.ह.न.-38 खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
0.042
194
0.026
195/2
0.006
246/2
0.005
246/1
0.036
195/1
0.013
245
0.026
244
228
0.020
0.006
216
38
0.050
0.026
36/883
0.013
35
0.010
36/2
33
0.034
57
1.418
कुल योग
191
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
पत्र क्र. - 2896-भू-अर्जन- री-1-2022- रा.प्र.क्र. - 0015-3-82-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -3 से बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 पाईप नंहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- खोखर खादन, प.ह.न.- 29, रा.नि.नं.-01 , थान्दला , तहसील-थांदला, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), थांदला, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5 2
3
1
230
0.046
ग्राम-खोखर
थांदला
झाबुआ
खादन,
207
0.053
प.ह.न.-29
0.022
143
0.036
146
142
0.021 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
192
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
3
2
1
झाबुआ थांदला ग्राम-खोखर खादन , प.ह.न.-29
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
0.016
205
0.008
210/4
210/3
0.011
0.013
210/2
0.016
210/1
0.043
202
0.033
209/1
0.029
197
0.010
134
0.010
141
0.035
150
0.402
16
कुल योग
193
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
पत्र क्र.-2901 -भू-अर्जन- री -1-2022 - रा.प्र.क्र.-0014-अ-82-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -3 से बिछाई जाने वाली डी.एम.- 2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-धामंजर, प.ह.न.-47, रा.नि.मं.-01 , थान्दला, तहसील-थान्दला जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , थांदला, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
थांदला
झाबुआ
0.020
176
ग्राम-धामंजर,
प.ह.न.-47
0.020
01
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
194
पत्र क्र. - 2906- भू-अर्जन- री- 1-2022- रा.प्र.क्र.- 0016-अ- 82-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ- पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -3 से बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 पाईप नहर तथा उसकी बॉयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल. एम. -6 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- मियाटी , प.ह.न.-28, रा.नि.मं.-01 , थान्दला, तहसील-थान्दला जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , थांदला, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
1183
0.038 थांदला ग्राम-मियाटी,
झाबुआ
प.ह.न.- 28
0.013
1193
0.005
1192/3
0.005
1192/2
0.005
1192/1 195
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
तहसील जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
2
1
थांदला झाबुआ
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
1183/1
0.035
372/2
3
ग्राम-मियाटी,
प.ह.न.-28
0.009
1190
0.036
1161
0.041
1080
0.022
1083
0.038
1084
1026
0.030
0.050
1230
1016
0.044
0.007
1015
0.017
1014
0.024
1123
0.063
1122
0.007
1121/1
0.007
1121/2
0.008
1121/3
0.008
1121/4
0.007
1121/5
0.007
1121/6
0.103
1118
0.009
1113
1233/2
0.103
0.016
1235
0.053
745/2
29
0.810
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
[ भाग 1 196
पत्र क्र.-2911 - भू- अर्जन- री - 1-2022 - रा.प्र.क्र.-0017-3-82-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -3 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 1 पाईप नहर तथा उसकी दॉयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर. एम.- 1 व बॉयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम. -8 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- बीड़महुडीपाडा, प.ह.न.-30, रा.नि.मं.-01, थान्दला, तहसील-थान्दला, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , थांदला , जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी हल्का
क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
3
1
428
0.039 थांदला
झाबुआ
ग्राम-बीड़महुडीपाडा,
प.ह.न.-30
426
0.015
0.004
134/1
0.035
138/3
0.040
138/2 197
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
// //
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी हल्का
क्रमांक
2
3 1
थांदला
झाबुआ
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
112
0.029
110
0.007
ग्राम- बीड़महुडीपाडा,
प.ह.न.-30
108 0.011 115 0.061 105/1 0.043 116 0.058 491 0.039 532 0.075 99 0.064 47/2 0.038 44/3 0.005 44/2 0.016 44/1 0.018 12 0.015 6 0.024 533 0.032 492 0.008 529 0.009 528 0.017 530 0.035 526 0.013 519 0.018 377 0.018 518 0.027 376/2 0.019 30 0.832
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
198
पत्र क्र. - 2916-भू-अर्जन-री- 1-2022 - रा.प्र.क्र. -02-अ- 82-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर एवं उसकी दॉयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर. एम. -11 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- नवापाड़ा काली रुण्डी, प.ह.न.-36, रा.नि.मं. -01 , थान्दला, तहसील-थान्दला, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर , जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , थांदला, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5 2
3
1
0.062
192
थांदला
झाबुआ
0.014
182
ग्राम- नवापाड़ा
काली रुण्डी,
प.ह.न.-36
180
0.016
47/4
0.091
48
0.038 199
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
3
2
1
थांदला
झाबुआ
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
41/1
0.008
0.006
39
36
0.014
ग्राम-नवापाड़ा
काली रुण्डी,
प.ह.न.-36
154 0.021 32/2 0.042 4 0.017 3 0.024 2/2 0.008 211/2 0.018 2/1 0.026 211/1 0.016 181/3 0.006 181/2 0.006 181/1 0.006 179/1 0.030 179/2 0.025 176/1 0.019 178/3 0.002 178/2 0.015 178/1 0.014 169/1 0.033 177 0.040 167 0.029 165 0.022 212 0.037 162 0.039 161 0.004 155 0.040 33 0.788
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
[ भाग 1 200
पत्र क्र.- 2921 -भू-अर्जन- री- 1-2022 - रा.प्र.क्र.-0010-अ-82-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -3 से बिछाई जाने वाली डी.एम. -1 पाईप नहर तथा आई.बी.पी.टी. -3 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की बॉयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम.-8 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- खजूरी , प.ह.न.-30, रा.नि.मं.-01 , थान्दला, तहसील-थान्दला, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), थांदला, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.029
310
थांदला
झाबुआ
ग्राम-खजूरी ,
प.ह.न.-30
0.087
309
308
0.041
0.004
304
0.028
305 201
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
3
2
1
थांदला
झाबुआ
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
0.023
306
335
0.047
ग्राम-खजूरी ,
प.ह.न.-30
334 0.038 269 0.083 268/1 0.003 155 0.010 169 0.038 154/2 0.004 147 0.026 177/2 0.028 154/1 0.058 170 0.003 149 0.070 148 0.037 176 0.004 177/1 0.030 179 0.021 181 0.004 137 0.028 139 0.018 129 0.040 152 0.100 150 0.016 143 0.006 350 0.030 352/509 0.030 358 0.016 357 0.014 368 0.030 369/2 0.033 370/1 0.019 370/2 0.019 372 0.004 373 0.023 39 1.142
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
[ भाग 1 202
पत्र क्र. - 2926- भू-अर्जन- री- 1-2022 - रा.प्र.क्र. -0005-अ-82-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -3 से बिछाई जाने वाली डी.एम. -4 पाईप नहर एवं उसकी दॉयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर. एम-2 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- सुजापुरा, प.ह.न.-42, रा.नि.मं.-01 , थान्दला, तहसील-थान्दला जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , थांदला , जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
3
4
5 2
1
344
0.028
ग्राम-
थांदला
झाबुआ
355/2
0.070
सुजापुरा,
प.ह.न.-42
357/5
0.008
0.026
355/1
0.022
357/4 203
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
3
2
1
थांदला
झाबुआ
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.034
357/3
0.008
357/1
0.030
356
ग्राम-
सुजापुरा,
प.ह.न.-42
0.040
386
415
0.033
0.036
388
0.064
401
0.010
396/4
0.010
396/3
0.010
396/1
0.029
395
257
0.014
0.048
264
0.007
267
0.015
266
0.028
59
60/2
0.014
0.012
60/3
60/1
0.010
0.042
61
0.020
400/1
0.071
400/2
0.006
417/1
0.094
417/2
426
0.033
0.872
30
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
204
पत्र क्र-2931 - भू-अर्जन- री- 1-2022- रा.प्र.क्र.-0011 -अ-82-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -3 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 3 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-भीमकुंड, प.ह.नं.-40, रा.नि.मं.-01 , थान्दला, तहसील-थान्दला, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , थांदला , जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
3
5 2
1
476/5
0.029 थांदला
झाबुआ
ग्राम- भीमकुंड,
प.ह.नं.-40
435
0.009
476/4
0.019
476/3
0.011
476/2
0.043 205
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
2
3 1
थांदला
झाबुआ
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
0.006
467
466/18
0.005
ग्राम-भीमकुंड,
प.ह.नं.-40
466/7 0.003 466/19 0.006 466/6 0.005 461/2 0.015 466/20 0.005 466/5 0.005 466/4 0.005 466/3 0.005 466/2 0.005 466/1 0.005 461/1 0.008 455 0.028 436/8 0.029 429/4 0.056 431 0.006 384 0.035 382 0.005 381 0.005 380 0.043 326 0.035 329/2 0.011 329/1 0.014 29 0.456
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
[ भाग 1 206
पत्र क्र.- 2936- भू-अर्जन- री - 1-2022- रा.प्र.क्र. -0009-अ-82-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -3 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 1 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- टिमरवानी, प.ह.न.-27 , रा.नि.मं.-01 , थान्दला, तहसील-थांदला, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर , जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), थांदला, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
1
2
528
0.034
ग्राम-टिमरवानी,
थांदला
झाबुआ
प.ह.न. -27
0.038
529/1
0.013
533
0.085
03
कुल योग
207
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
पत्र क्र.- 2941 - भू-अर्जन- री -1-2022- रा.प्र.क्र.- 0008- अ- 82-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद- थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -3 से बिछाई जाने वाली डी.एम. -3 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम बोरड़ी, प.ह.न.-44, रा.नि.मं.-01 , थान्दला , तहसील-थांदला, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), थांदला, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
1
2
140/2
0.024 थांदला
झाबुआ
139/3
0.059
ग्राम-बोरड़ी,
प.ह.न.-44
139/2
0.025
03
0.108
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
208
पत्र क्र. - 2946-भू-अर्जन- री -1-2022 - रा.प्र.क्र. -0012-अ-82-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2 ) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -3 से बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-कलदेला, प.ह.न.-46, रा.नि.मं.-01 , थान्दला , तहसील-थांदला, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , थांदला, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.031
248
ग्राम -कलदेला,
थांदला
झाबुआ
प.ह.न.-46,
0.017
246/3
0.024
249
0.014
252/3
0.003
252/2 209
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
3
2
1
थांदला
झाबुआ
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.035
251
ग्राम-कलदेला,
प.ह.न.-46
156 0.038 157 0.029 8 0.031 158 0.038 159 0.010 153/3 0.028 144/4 0.028 145 0.014 146/1 0.028 140 0.026 139 0.024 128 0.031 129 0.014 127/1 0.025 10 0.036 11 0.022 17 0.024 23 0.570
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
[ भाग 1 210
पत्र क्र. - 2952-भू-अर्जन- री-1-2022 - रा.प्र.क्र.- 0013-अ-82-2022-23
प्ररुप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -3 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 1म.-1 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-मानपुर, प.ह.न.-24, रा.नि.नं.-01 , थान्दला, तहसील-थान्दला जिला झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , थांदला , जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
जिला
तहसील
::अनुसूची::
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
3
1
574
0.010
थांदला
झाबुआ
ग्राम-मानपुर,
प.ह.न.-24
572
0.073
571/658
0.046
0.006
570
361
0.029
थांदला
0.011
360
झाबुआ
ग्राम-मानपुर,
प.ह.न.-24
0.016
348
0.028
346
0.219
08
कुल योग
अनिल भाना,सक्षम अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी.
211
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश , शासन
राजस्व विभाग
क्र.- 11 -अ-82- भू-अर्जन-22-23-39
सागर , दिनांक 2 जनवरी 2023
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित निजी भूमि एवं स्थावर परिसंपत्ति की, सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन,पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिका का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है:-
बीना सिंचाई परियोजना मडिया बांध निर्माण
(1 ) परियोजना का नाम :-
(2) भूमि का विवरण:-
सागर
1. जिला
राहतगढ 2. तहसील
चंदनहारी 3. ग्राम
23
4. पटवारी हल्का नं.
40.455 हे.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
:: अनुसूची -01::
खसरा क्र.
भूस्वामी का नाम / पिता का नाम
स. क्र.
स्वामित्व का प्रकार अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे.मे.) भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्टे. मे)
4
3
2
1
असिंचिंत पड़ती
सिचित
9
7
6
5
0.000
0.360
0.360
2/1
भूमि स्वामी दीपक भूपेन्द्र बल्द वलवानसींग 1 पता सा. देह भूमि स्वामी
पक्काकुआ 1 बेरी 1 , छेवला 1. सेमर 1
0.000
0.000
0.000
0.170
0.170
2/2:
0.000
0.000
0.040
2/4 0.040
0.330
0.330
2/3
6/1
0.000
0.050
0.000
0.000
0.160
0.160.
35
भूमि स्वामी
87 बलवानसींग पहलवानसिंह वल्द 2 महपातसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी
0.000
0.040
0.000
1.160
0.000 छेवला 1 , बमूरा 1
1.160
89
0.000 0.000 छेवला 1
1.210
1.210
4/1 3
भूमि स्वामी रघुराजसींग वल्द पंचमसींग पता सा. देह भूमिस्वामी
सेमर 1 , कोहा 2, छेवला
0.070
0.070
3
2
0.1800.000
0.000
0.180-
4/2
भूमि स्वामी 0.110
0.110
5
6/2 पंचमसीग पिता बड़ेवीर रघुराज मुन्ना मंगल दशरथ दुर्गेश 4 अशोक वैजन्तीबाई पिस. पंचमसींग पता सा. देह भूमि स्वामी
0.000 कोहा 2. उमर 1 0.000
0.180
0.180.
18 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
212
5
4
3
2
0.490
13
भूमि स्वामी
81 मनमोहन लोधी पिता श्यामलाल 5 पता चंदनहारी राहतगढ सागर म. प्र. भूमि स्वामी
1.730
84
9
7
6
बेरी 2, छेवला 1. बमूरा 2
0.000
0.000
0.490
0.000
0.030
0.000
देरी 1. बमूरा 2
0.000
1.730
0.000
बमूरा 1
0.000
0.130
0.130
14
6
भूमि स्वामी
0,000
0.120 0.120 0.000
83 रामकली साहू बेवा छिमाधर साहू पता चंदनहारी राहतगढ़ सागर म. प्र. 1/4 भाग भूमि स्वामी सुशीला पुत्री छिमाधर साहू पता चंदनहारी राहतगढ़ सागर म.प्र. 1/4 भाग भूमि स्वामी लक्ष्मी पुत्री छिमाधर साहू पता चंदनहारी राहतगढ़ सागर म.प्र. 1/4 भाग भूमि स्वामी गूड्डी पुत्री छिमाधर साहू पता चंदनहारी राहतगढ सागर म.प्र. 1/4 भाग भूमि स्वामी
0.000 0.000
0.100
0.100
15.
26 0.170
0.170
7
0.000
0.140 0.000
0.140
82.
भूमि स्वामी
खेमचंद बल्द अमोली पता सा. देह भूमि स्वामी
बेरी 2, छेवला 2 , बमूरा 2 0.000 0.000
0.080
0.080
157
16
0.000 बेरी 2 , बंमूरा 3
0.160 0.160 0.000
0.180
19
22 0.180
0.000
0.000
0.180
0.180
0.050
0.050
24
36
0.000 बेरी 2 , बमूरा 2, छेवला 1 0.000
0.000
0.590
0.590
बेरी 2, बमूरा 2, छेवला 2
0.000
0.000
0.000
0.080
37 0.080
0.300
0.300
39
भूमि स्वामी
नेत्रपालसिंह पिता वीरेन्द्रसिंह 8 जाति राजपूत पता राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी
68 0.000 0.000 बेरी 1 , बमूरा 2
0.000
0.550 , 0.000
0.550
पक्काकुआ 1 बेरी 2. बमूरा 2
0.490
0.490
69
0.000 बेरी 1 , बंमूरा 2. " सेमर 1 0.000
0.080
67 0.080- 0.000 0.000
0.100
73. 0.100-
0.000 बमूरा 1
0.000
80 0.040 0.040 0.000 0.000
0.040 0.000 0.000
159 0.040
160 0.030. 0.000 0.030 0.000 कोहा 2, उमर 1 213
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
3
4
20
0
8
0.000
0.000
0.060
0.060
32 0.630
0.630
श्वागी
अगरसिंह पिता रागशरणशिष्ह 9 वता सा. देह भूमि श्वाागी
33
येरी 3. छेयला 1. यमूरा 2.कोठा 1
0.020
0.020
34 0.250
0.250
21
येरी 3. बमूरा 3. छेवला 2. कोहा 1
यमूरा 2
0.000
0.000
0.190 0.190
25 0.810 0.810 0.000 0.000 बेरी 2, बमूरा 8
दरयावसिंह बल्द पूरनसिंह पता भूमि
10
सा. देह भूमि स्वामी स्वामी
27 0.070 0.070 0.000 0.000 बमूरा 2
158 0.070 0.070 0.000 0.000
28, 0.330 0.330 0.000 0.000 देरी 2. बमूरा 2. छेवला 1
11
0.280
29 0.280
भूमि स्वामी
शालिगराम बल्द खेमचन्द पता सा . देह भूभिस्वामी
0.000
पक्काकुआ 1 वेरी 2, ब्रमूरा 3 .
0.000
0.310
0.310
30.
31
0.000
0.530
वेरी 5. छेवला 4. बमूरा 1 0.000
0.530
0.000 वेरी 3. छेवला 1
0.000
1.090
1.090
43/2.
56- 0.300
देरी 2, बमूरा 2
0.910
भूमि
स्यामी
57
0.000
0.000
0.080
0.080
आदित्यसिंह पिता मुकेशसिंह 12 जाति सिंह पता चंदनहारी राहतगढ सागर म.प्र. भूमिस्वामी
58
देरी 1 , बमूरा 1
0.000
0.000 0.000
0.570
0.570
59 0.020
0.020
55 0.000 0.000
0.030
0.070
0.170 0.000
38- 0.170
देरी 3 , बनूरा 2
0.000
0.000
0.240
40/2 0.240 0.000
बेरी 1. सेमर सूखी 1 . बमूरा 1
0.035 0.000 0.000
54 0.080
0.080 0.000 0.000
0.080
61
0.020
0.050
62
70
71 0.000 0.000
0.030
0.000 बमूरा 2
0.610
भूमि स्वामी
72 0.610 0.000
0.000 वेरी 2, बमूरा 1
0.000
0.330
शिवराजसिंह पिता गजराजसिंह 13 पता सा. देह भूमि स्वामी
74 0.330
0.000 चेरी 1. छेवला 1
0.050
64 0.050 0.000 0.000
0.040
76 0.040
0.030
161 0.030
0.040 0.040
162 0.580
0.580
3.550
75/2 2.790 0.000 0.000 बेरी 1. छेवला 2. बमूरा 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
214
2
3
4
5
[ भाग 1
9
7
6
0.000
देरी 2. छेवला 2 , वमूरा 1
0.000
0.110
0.110
75/1
14
भूमि स्वामी
योगेन्द्र पिता वायूसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.000
बेरी 1. छेवला 2, बमूरा 1 1.320
0.000
1.320
79
1.050 1.050
40/1
41 0.000 0.000 देरी 1. सेमर 1 , बमूरा 1
0.000
0.000
0.020 0.020
15
स्वामी
जितेन्द्रसिंह पिता बाबूसीग पता निवासी ग्राम भूमि स्ववामी
42
0.000
0.020 0.000 0.020
46 0.860 0.610
पक्काकुआ 1 वेरी 2, बमूरा 3
0.000 0.000
0.080
43/1
16
0.080
बेरी 3 , छेवला 2, महुआ 1. बमूरा 1
0.000 0.000
0.050 0.050
44
भूमि स्वामी
राजेन्द्रसिंह पिता रामशरणसिंह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
45 0.600 0.000
1.310
0.000 बेरी 2 , छेवला 1 , वमूरा 1
0.070
60 0.070
0.080
63 0.080
भूमि स्वामी
अनुजसिंह पिता नेत्रपालसिंह 17 जाति राजपूत पता चंदनहारी राहतगढ सागर म.प्र. भूमिस्वामी
65 0.030 0.030
0.740
66 0.740
92/1/1
बेरी 2, बमूरा 2
0.000 0.000
0.000 0.000
1.370
भूमि स्वामी
वैनीवाई बेवा शिवप्रसाद पता 18 चन्दन हारी राहतगढ सागर म.प्र . भूमिस्वामी
92/1/2/ 1.300
0.750
भूमि स्वामी
1 सीताराम यादव पुत्र शिवप्रसाद 19 पता राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वाामी
0.630 215
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
9
8
7
6
1
2
5
3
4
0.000
0.000
0.300
0.420
भूमि स्वामी
92/1/2/ 2
संजय यादव पुत्र सीताराम पता 20 चंदनहारी राहतगढ सागर म.प्र. भूमिस्वामी
0.000
0.570
0.570 0.000
সুমি स्वामी
92/1/3/ 1
सुरेश पुत्र शिवप्रसाद पता चन्दन 21 हारी राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी
0.600 0.000 0.555 0.000
22
भूमि स्वामी
92/1/3/ 2
अनिल नाबालिग पुत्र सुरेश संरक्षक सुरेश पता चन्दन हारी राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वामी
3.720 3.720
92/2
भूमि स्वामी
माखन तखत प्रकाश महेश पिता रामशंकर केराबाई बेवा 23 रामशंकर पता सा. देह भूमि स्वामी
24
0.000 0.000
0.760 0.635
भूमि स्वामी
प्रेमनारायण यादव पुत्र शेवप्रसाद पता चन्दनहारी राहतगढ सागर म.प्र. भूमिस्वामी
92/3/1 ي
92/3/2 0.440 0.370
स्वामी
विक्रम यादव पुत्र प्रेमनारायण 25 पता चन्दनहारी राहतगढ सागर म.प्र. भूमि स्वाामी
1.200
26
1.200
92/4
भूमि स्वामी
तखतसींग बल्द रामशंकर पता सा. देह भूमि स्वामी
0.200
0.580
0.000 0.000
95/1
27
भूमि स्वामी
लक्ष्मनसींग बल्द नारायण सींग पता सा. देह भूमि स्वामी
0.980 0.045 0.000
95/4
0.000
कच्चा कुआ 1 बेरी 3 , बमूरा 3 , महुआ 1. छेवला 2
0.000
28
0.000
95/2 0.180 0.180
भूमि स्वामी
घूमनसीग पिता नारायणसीग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.800 0.800
29
0.000
95/5
बमूरा 1
0.000
स्वामी
कपिल वल्द ऋषिराज पता सा. परासरीकला भूमि स्वामी
30
0.400 0.400
95/6
भूमि स्वामी
हनमत सिह पिता लछमन सिह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
216
2
3
4
[भाग 1
9
7
6
बेरी 1 , बमूरा 2
0.000
0.770 0.000
1.890
104
भूमि स्वामी
मौजीलाल पुत्र पूरन पता चंदनहारी राहतगढ सागर म.प्र. 1/6 भाग भूमि स्वामी शिवनारायण पुत्र पूरन पता चंदनहारी राहतगढ सागर म.प्र. 1/6 भाग भूमि स्वामी नब्बीबाई पुत्री पूरन पता पठारी विदिशा म०प्र० 1/6 भाग भूमि स्वामी मोती पुत्र चेतु पता चंदनहारी राहतगढ सागर म.प्र. 1/12 भाग भूमि स्वामी मुन्ना पुत्र चेतु पता 31 चंदनहारी राहतगढ सागर म.प्र. 1/12 भाग भूमि स्वामी केशरबाई पुत्री चेतु पता चंदनहारी राहतगढ सागर म.प्र. 1/12 भाग भूमि स्वामी रामकली पुत्री चेतु पता चंदनहारी राहतगढ सागर म.प्र. 1/12 भाग भूमि स्वामी कोमल पुत्री चेतु पता चंदनहारी राहतगढं सागर म.प्र. 1/12 भाग भूमि स्वामी हीराबाई पुत्री चेतु पता चंदनहारी राहतगढ सागर म.प्र. 1/12 भाग भूमि स्वामी
32
0.000
0.000
1.390
भूमि स्वामी
109/2+1 09/4 महेन्द्र पिता मनमोहन पता सा. देह भूमि स्वामी
0.030
0.000
0.000
0.030
1.380
33
109/3
भूमि स्वामी वालकिशन बल्द मनमोहन पता सा. देह भूमिस्वामी
0.000
0.000
1.190
163 1.190
34
भूमि स्वामी कुलदीप वल्द अमरसीग राजपूत पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
बेरी 3 , बमूरा 4 , सेमर 1 , कोहा 2
0.590
0.590
166/1
0.000
पक्काकुआ 1 बेरी 1 , बमूरा 1
0.000
0.290
0.000
165 0.290
35
भूमि स्वामी
विशाखा पत्नि अमरसींग राजपूत पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.000
पक्काकुआ 1 बेरी 3. छेवला 2 , बमूरा 2, कोहा 1
0.200
166/2 0.200
0.625
4.860
167
36
भूमि स्वामी
शिवपालसिह वल्द दरयावसिह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.000
पक्काकुआ 1 बेरी 3 , बमूरा 4, कोहा 2 0.000
0.100
0.960
78
भूमि स्वामी नरेन्द्र पिता बाबूसींग पता 37 चन्दनहारी राहतगढ सागर म.प्र. भूमिस्वामी
0.000
0.250 0.000
0.250
399
भूमि स्वामी
400 0.050
0.000
0.050
बाबूलाल पिता मिट्टू पता 38 मानकी सलैया राहतगढ सागर म०प्र० भूमि स्वामी
0.000
38.910 1.545 0.000
107 53.690
योग:-
217
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुम्बों एवं मकान इत्यादि का विवरण
धारा 3डी के तहत प्रभावित
कुटुंब
क्षेत्रफल वर्ग मी में
भू-धारक का विवरण
मकान धारक का विवरण
खसरा अर्जित संपत्ति
नं का विवरण
7
6
5
3
4
2
निरंक
निरंक
निरंक
निरंक
निरंक
निरंक
1
प्रभावित भूमि स्थावर परिसंपत्तियों के अर्जन के कारण विस्थापित परिवारों का मौजा दाऊदपुर पटवारी हल्का नं. 0031 तहसील राहतगढ जिला सागर में स्थित शासकीय भूमि खसरा नं. 4, 6/1.9,11 एवं 59 रकवा कमशः 5. 57, 21.57, 4.12.7.27 एवं 6.38 हेक्टेयर कुल रकवा 44.91 हेक्टेयर पर शासकीय आवासीय पट्टा दिया जावेगा तथा म. प्र. शासन जल संसाधन विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल के पत्र क्र. 22 (ए) /117/18/एम.पी.एस./31/1761/ भोपाल दिनांक 04.10.2018 द्वारा बीना सिंचाई परियोजना के डूब से प्रभावितों हेतु स्वीकृत विशेष पैकेज निम्नानुसार है:-
(अ) डूब क्षेत्र की निजी भूमि हेतुः-
तथा क्रय की जाने वाली भूमि मे चालू ट्यूबवेल होने की दशा में रूपयें 1 (एक) लाख प्रति ट्यूबवेल ।
(i ) क्रय / अर्जित की जाने वाली भूमि के लिए प्रति हेक्टेयर रूपये 10 (दस ) लाख की दर से एक मुश्त राशि। तथा क्रय की जाने वाली भूमि मे पक्का कुआं होने की दशा में रूपयें 2 (दो) लाख प्रति कुआं । तथा
अर्जित की जाने वाली भूमि मे फलदार वृक्षों का बगीचा होने की दशा में उपरोक्त के अतिरिक्त रूपयें 3 (तीन) लाख प्रति हेक्टेयर की दर से ।
(ii) भूमि के अनिवार्य अधिग्रहण का मुआवजा आदेश जारी किए जाने की दशा में मुआवजा राशि उपरोक्तानुसार वर्णित राशि से कम हो तो अंतर की राशि कृषक से सभी प्रकार के स्वत्वों एवं बाद के अंतिम निराकरण की पूर्ण सहमति प्राप्त करने के उपरांत विशेष अनुदान के रूप में दी जावे ।
(iii) सहमति से भूमि राज्य शासन को विक्रय करने के प्रकरणों मे भूमि का विक्रय पंजीयन कलेक्टर गईड लाईन दर से किया जावे और शेष राशि अनुदान मानी जावे ।
(ब) परियोजना के डूब क्षेत्र मे आने वाले परिवारों के पुनर्वास की प्रक्रिया सहज बनाने और विस्थापितो की सहमति से उनके पुनर्वास के उद्देश्य से विस्थापित होने वाले परिवारों को निम्नानुसार एक मुश्त पुनर्वास (अनुदान) पैकेज दिया जाए ।
(1) अर्जित किये जाने वाले मकान का कलेक्टर द्वारा निर्धारित बाजार मूल्य की राशि का 50 प्रतिशत अतिरिक्त पुनर्वास अनुदान
तथा ग्रामीण क्षेत्र मे भू-खण्ड दिये जाने की दशा में रू . 2.00 (दो) लाख एक मुश्त अनुदान। अथवा
यदि पात्र परिवार भू-खण्ड नहीं लेना चाहता है तो रू. 5.00 (पांच) लाख एकमुश्त पुनर्वास अनुदान ।
(ii ) उपरोक्तानुसार एकमुश्त पुनर्वास अनुदान में परिवहन अनुदान एवं पुनर्वास आदि सभी के लिए देय राशि सम्मिलित मानी जावेगी और इनके लिए पृथक से कोई राशि देय नही होगीं
(iii ) परिवार से आशय है:- (1 ) शादी शुदा व्यस्क का परिवार (ii ) परित्यक्ता का परिवार अथवा (iii ) विधवा का परिवार
(स) उपरोक्तानुसार विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ लेने के लिए इच्छुक विस्थापित परिवारों की लिखित सहमति प्राप्त की जाए । लिखित सहमति प्राप्त होने की दशा मे ही इस विशेष पुनर्वास पैकेज का लाभ देय होगा, अन्यथा नहीं।
अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितवद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का अशिय भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियोंका कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि / स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितो के लिए प्रतिकारों और पुर्नवास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राहतगढ़ जिला सागर के कार्यालय में दिनांक ०२/०१/२०२३ को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पतियों ने अपने अपने हितो की प्रकृति तथा ऐसे हितो के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापो के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो . के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दाबे प्रस्तुत कर सकते है
भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राहतगढ जिला सागर तथा परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (बी.पी.आई.यू.- 2 ) क्रमांक 2 राहतगढ़, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
218
कार्यालय , कलेक्टर , जिला पन्ना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश , शासन
राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 28 दिसम्बर 2022
प्रकरण क्रमांक 15 /अ-82 वर्ष 2021-22 भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की प्रक्रिया पृथक से प्रक्रियाधीन है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
(1) भूमि का वर्णनः-
(क) जिला पन्ना
पन्ना (ख) तहसील-
गहदरा (ग) ग्राम
अनुसूची
187.87 हेक्टेयर ,
(घ) क्षेत्रफल-
खसरा नम्बर
क्रमांक
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित
रकवा हैक्टेयर में
1 2/1 0.260 निजी भूमि 2 24/1 0.260 निजी भूमि 3 445/1 0.290 निजी भूमि 4 454/2 0.290 निजी भूमि 5 2/2 0.260 निजी भूमि 6 24/2 0.260 निजी भूमि 7 445/2 0.290 निजी भूमि 8 2/3 0.260 निजी भूमि 9 24/3 0.260 निजी भूमि 10 445/3 0.170 निजी भूमि 11 454/1 0.130 निजी भूमि 12 2/4 0.270 निजी भूमि 13 24/4 0.250 निजी भूमि 14 245/1 0.140 निजी भूमि
219
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
15 246 0.450 निजी भूमि 16 3/1 0.690 निजी भूमि 17 376 0.370 निजी भूमि 18 245/2 0.140 निजी भूमि 19 3/2 0.690 निजी भूमि 20 301/1 0.500 निजी भूमि 21 488 0.800 निजी भूमि 22 245/3 0.150 निजी भूमि 23 3/3 0.710 निजी भूमि 24 301/2 0.510 निजी भूमि 25 103 0.150 निजी भूमि 26 251 0.360 निजी भूमि 27 253 0.130 निजी भूमि 28 255 0.280 निजी भूमि 29 258 0.180 निजी भूमि 30 4 1.500 निजी भूमि 31 153 0.120 निजी भूमि 32 6 1.890 निजी भूमि 33 7 2.000 निजी भूमि 34 8 2.060 निजी भूमि 35 9 1.680 निजी भूमि 36 11 0.800 निजी भूमि 37 423 1.060 निजी भूमि 38 12 1.020 निजी भूमि 39 15/1 0.710 निजी भूमि 40 273 0.860 निजी भूमि 41 446 0.930 निजी भूमि
220
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
42 15/2 43 149 44 16 45 19 46 20 47 21 48 40 49 443 50 80/1 51 22 52 34 53 77 54 26 55 28 56 27 57 191 58 41 59 178 60 29 61 214 62 254 63 30 64 302 65 303 66 104 67 148 68 259
[ भाग 1
0.630 निजी भूमि 0.110 निजी भूमि 2.120 निजी भूमि 0.200 निजी भूमि 0.510 निजी भूमि 0.240 निजी भूमि 1.290 निजी भूमि 0.230 निजी भूमि 0.300 निजी भूमि 0.510 निजी भूमि 0.700 निजी भूमि 0.350 निजी भूमि 1.700 निजी भूमि 1.860 निजी भूमि 0.740 निजी भूमि 0.800 निजी भूमि 1.630 निजी भूमि 0.260 निजी भूमि 1.420 निजी भूमि 0.060 निजी भूमि 0.140 निजी भूमि 0.380 निजी भूमि 1.450 निजी भूमि 0.080 निजी भूमि 0.090 निजी भूमि 0.060 निजी भूमि 0.140 निजी भूमि
221
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
69 260 0.210 निजी भूमि 70 32 0.390 निजी भूमि 71 44/3/4 0.590 निजी भूमि 72 36 0.750 निजी भूमि 73 37 0.310 निजी भूमि 74 482 1.240 निजी भूमि 75 39 1.100 निजी भूमि 76 42 1.500 निजी भूमि 77 43 1.120 निजी भूमि 78 44/1 0.500 निजी भूमि 79 44/2 0.500 निजी भूमि 80 44/3/1 0.400 निजी भूमि 81 44/3/2 0.500 निजी भूमि 82 252 0.230 निजी भूमि 83 44/3/3 1.000 निजी भूमि 84 190 0.350 निजी भूमि 85 48 0.170 निजी भूमि 86 49 1.360 निजी भूमि 87 94 0.480 निजी भूमि 88 54/1 0.590 निजी भूमि 89 54/2 0.590 निजी भूमि 90 54/3 0.590 निजी भूमि 91 54/4 0.410 निजी भूमि 92 55/1 0.180 निजी भूमि 93 55/2 0.580 निजी भूमि 94 189 0.140 निजी भूमि 95 56 0.750 निजी भूमि
222
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
96 62 97 65 98 60 99 207 100 63 101 272 102 305 103 306 104 67 105 68 106 80/2 107 69 108 70 109 72/1 110 208 111 219/1 112 72/2 113 86 114 89 115 233 116 234 117 235 118 73 119 74 120 238 121 240 122 241
[भाग 1
0.800 निजी भूमि 0.400 निजी भूमि 1.120 निजी भूमि 0.150 निजी भूमि 1.200 निजी भूमि 0.900 निजी भूमि 0.360 निजी भूमि 0.390 निजी भूमि 0.400 निजी भूमि 0.730 निजी भूमि 0.170 निजी भूमि 0.280 निजी भूमि 1.590 निजी भूमि 0.130 निजी भूमि 0.130 निजी भूमि 0.100 निजी भूमि 0.820 निजी भूमि 0.570 निजी भूमि 0.340 निजी भूमि 0.720 निजी भूमि 0.430 निजी भूमि 0.260 निजी भूमि 0.490 निजी भूमि 1.010 निजी भूमि 0.720 निजी भूमि 0.500 निजी भूमि 0.400 निजी भूमि
223
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
123 481 0.950 निजी भूमि 124 76 0.300 निजी भूमि 125 219/2 0.060 निजी भूमि 126 78 1.020 निजी भूमि 127 79 0.610 निजी भूमि 128 91 0.300 निजी भूमि 129 82 0.500 निजी भूमि 130 219/3 0.040 निजी भूमि 131 83 0.760 निजी भूमि 132 84 0.710 निजी भूमि 133 90 0.490 निजी भूमि 134 87 0.040 निजी भूमि 135 88 0.150 निजी भूमि 136 151 0.160 निजी भूमि 137 92 0.430 निजी भूमि 138 265 0.430 निजी भूमि 139 93 0.260 निजी भूमि 140 106 0.320 निजी भूमि 141 119 0.180 निजी भूमि 142 143 0.190 निजी भूमि 143 231 0.580 निजी भूमि 144 377 0.840 निजी भूमि 145 95 0.530 निजी भूमि 146 99 0.250 निजी भूमि 147 101 0.240 निजी भूमि 148 102 0.020 निजी भूमि 149 202 0.130 निजी भूमि
224
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
150 203 151 451 152 96.. 153 226 154 392 155 97 156 123 157 308 158 98 159 124 160 380 161 389 162 100 163 105 164 118 165 138 166 140 167 113/1 168 172 169 318/4 170 388 171 113/2 172 318/2 173 384/2 174 114 175 287 176 120
[भाग 1
0.120 निजी भूमि 0.800 निजी भूमि 0.280 निजी भूमि 0.180 निजी भूमि 1.080 निजी भूमि 0.530 निजी भूमि 0.210 निजी भूमि 0.400 निजी भूमि 0.290 निजी भूमि 0.090 निजी भूमि 1.890 निजी भूमि 0.340 निजी भूमि 0.670 निजी भूमि 0.210 निजी भूमि 1.230 निजी भूमि 0.160 निजी भूमि 0.090 निजी भूमि 0.260 निजी भूमि 0.170 निजी भूमि 0.130 निजी भूमि 0.860 निजी भूमि 0.210 निजी भूमि 0.400 निजी भूमि 0.460 निजी भूमि 0.470 निजी भूमि 0.320 निजी भूमि 0.090 निजी भूमि
225
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
177 137 0.110 निजी भूमि 178 155 0.060 निजी भूमि 179 128 0.120 निजी भूमि 180 129 0.070 निजी भूमि 181 166 0.060 निजी भूमि 182 130 0.050 निजी भूमि 183 329 1.030 निजी भूमि 184 131 0.080 निजी भूमि 185 132 0.070 निजी भूमि 186 133 0.130 निजी भूमि 187 135 0.060 निजी भूमि 188 249 0.800 निजी भूमि 189 250 0.170 निजी भूमि 190 261 0.070 निजी भूमि 191 139 0.120 निजी भूमि 192 341/1 0.380 निजी भूमि 193 381/2 0.390 निजी भूमि 194 387/1 0.540 निजी भूमि 195 142 0.070 निजी भूमि 196 285 0.050 निजी भूमि 197 382/2 0.430 निजी भूमि 198 395/2 0.550 निजी भूमि 199 145 0.050 निजी भूमि 200 146 0.110 निजी भूमि 201 201 0.630 निजी भूमि 202 209 0.570 निजी भूमि 203 210 0.030 निजी भूमि
226
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
204 147 205 150 206 286/1 207 358/3 208 152 209 156 210 161 211 162 212 163 213 173 214 174 215 165 216 167 217 170 218 181 219 177/1 220 198/1 221 199/1 222 264/1 223 269/1 224 177/2 225 198/2 226 199/2 227 264/2 228 269/2 229 177/3 230 198/3
[ भाग 1
0.090 निजी भूमि 0.240 निजी भूमि 0.450 निजी भूमि 0.370 निजी भूमि 0.080 निजी भूमि 0.100 निजी भूमि 0.090 निजी भूमि 0.100 निजी भूमि 0.160 निजी भूमि 0.170 निजी भूमि 0.060 निजी भूमि 0.080 निजी भूमि 0.080 निजी भूमि 0.130 निजी भूमि 0.180 निजी भूमि 0.038 निजी भूमि 0.018 निजी भूमि 0.080 निजी भूमि 0.026 निजी भूमि 0.066 निजी भूमि 0.038 निजी भूमि 0.018 निजी भूमि 0.080 निजी भूमि 0.026 निजी भूमि 0.066 निजी भूमि 0.038 निजी भूमि 0.018 निजी भूमि
227
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
231 199/3 0.080 निजी भूमि 232 264/3 0.026 निजी भूमि 233 269/3 0.066 निजी भूमि 234 177/4 0.038 निजी भूमि 235 198/4 0.018 निजी भूमि 236 199/4 0.080 निजी भूमि 237 264/4 0.026 निजी भूमि 238 269/4 0.066 निजी भूमि 239 177/5 0.038 निजी भूमि 240 198/5 0.018 निजी भूमि 241 199/5 0.080 निजी भूमि 242 264/5 0.026 निजी भूमि 243 269/5 0.066 निजी भूमि 244 180 0.120 निजी भूमि 245 184 0.070 निजी भूमि 246 186 0.140 निजी भूमि 247 192 0.570 निजी भूमि 248 200 0.230 निजी भूमि 249 205 0.170 निजी भूमि 250 206 0.060 निजी भूमि 251 211 0.130 निजी भूमि 252 212 0.130 निजी भूमि 253 213 0.100 निजी भूमि 254 223 0.170 निजी भूमि 255 466 0.670 निजी भूमि 256 216 0.070 निजी भूमि 257 217 0.090 निजी भूमि
228
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
258 218 259 331 260 370 261 490 262 224 263 225, 264 247 265 398/2 266 262 267 263 268 309 269 366 270 270 271 275/2 272 280 273 281 274 282 275 283 276 286/2 277 358/5 278 288 279 289 280 290 281 293 282 311 283 291 284 359
[ भाग 1
0.150 निजी भूमि 0.910 निजी भूमि 0.100 निजी भूमि 0.320 निजी भूमि 0.070 निजी भूमि 0.090 निजी भूमि 0.280 निजी भूमि 0.800 निजी भूमि 0.430 निजी भूमि 0.070 निजी भूमि 0.950 निजी भूमि 1.500 निजी भूमि 0.840 निजी भूमि 1.210 निजी भूमि 0.810 निजी भूमि 0.990 निजी भूमि 0.400 निजी भूमि 0.850 निजी भूमि 0.450 निजी भूमि 0.360 निजी भूमि 0.190 निजी भूमि 0.380 निजी भूमि 0.890 निजी भूमि 0.080 निजी भूमि 0.420 निजी भूमि 0.430 निजी भूमि 0.350 निजी भूमि
229
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
285 381/1 0.260 निजी भूमि 286 292 0.160 निजी भूमि 287 299 0.900 निजी भूमि 288 447 0.500 निजी भूमि 289 489 0.440 निजी भूमि 290 295 0.930 निजी भूमि 291 296 1.080 निजी भूमि 292 297 0.030 निजी भूमि 293 304/1 0.340 निजी भूमि 295 393 0.160 निजी भूमि 297 400 1.060 निजी भूमि 298 307 1.010 निजी भूमि 299 448 0.490 निजी भूमि 300 486 0.760 निजी भूमि 301 314 0.250 निजी भूमि 302 318/1 0.410 निजी भूमि 303 343/1 0.380 निजी भूमि 304 384/1 0.450 निजी भूमि 305 318/3 0.860 निजी भूमि 306 343/2 0.380 निजी भूमि 307 337 0.180 निजी भूमि 308 358/1 0.370 निजी भूमि 309 341/2 0.370 निजी भूमि 310 381/3 0.400 निजी भूमि 311 387/2 0.540 निजी भूमि 312 344 0.650 निजी भूमि 313 396 0.570 निजी भूमि
230
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
314 399 315 346 316 401/1 317 449 318 349/1 319 349/2 320 354 321 349/3 322 350/2/1 323 350/2/2 324 350/2/3 325 352 326 355 327 397 328 356 329 442 330 358/2 331 386/1 332 358/4 333 386/2 334 361 335 304/2 336 362 337 375 338 379 339 369 340 372
[ भाग 1
0.530 निजी भूमि 0.880 निजी भूमि 1.240 निजी भूमि 0.500 निजी भूमि 0.130 निजी भूमि 0.300 निजी भूमि 0.700 निजी भूमि 0.130 निजी भूमि 0.666 निजी भूमि 0.667 निजी भूमि 0.667 निजी भूमि 0.950 निजी भूमि 0.110 निजी भूमि 0.910 निजी भूमि 0.180 निजी भूमि 1.120 निजी भूमि 0.370 निजी भूमि 0.470 निजी भूमि 0.370 निजी भूमि 0.480 निजी भूमि 0.540 निजी भूमि 0.330 निजी भूमि 0.450 निजी भूमि 0.480 निजी भूमि 0.550 निजी भूमि 1.750 निजी भूमि 0.370 निजी भूमि
231
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
341 382/1 0.440 निजी भूमि
342 395/1 0.550 निजी भूमि
343 385/1/1 0.130 निजी भूमि
344 385/1/2 0.120 निजी भूमि
345 385/2 0.250 निजी भूमि
346 394/2 0.4167 निजी भूमि
347 398/1 1.000 निजी भूमि
348 394/1 0.083 निजी भूमि
349 401/2 1.240 निजी भूमि
350 493 0.770 निजी भूमि
351 430 0.810 निजी भूमि
352 432 0.420 निजी भूमि
353 441 0.710 निजी भूमि
354 440 1.380 निजी भूमि
355 452 2.020 निजी भूमि
356 453 1.230 निजी भूमि
357 455 1.500 निजी भूमि
358 458 1.750 निजी भूमि
359 459 2.000 निजी भूमि
360 464 1.160 निजी भूमि
361 465 1.190 निजी भूमि
362 467 1.210 निजी भूमि
363 468 2.000 निजी भूमि
364 469 1.210 निजी भूमि
365 470 2.000 निजी भूमि
366 471 1.210 निजी भूमि
367 472 1.270 निजी भूमि
368 477 1.210 निजी भूमि
369 483 1.220 निजी भूमि
370 485 1.220 निजी भूमि
371 491 1.250 निजी भूमि
372 492 1.570 निजी भूमि
योग 187.87
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :- छतरपुर / पन्ना जिले के अन्तर्गत केन बेतवा {2}
लिंक राष्टीय परियोजना के निर्माण (दौधन बांध) हेतु धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम गहदरा तहसील एंव अनुभाग पन्ना ।
[3] भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है ।
232
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
[ भाग 1
प्रकरण कमांक 16 / अ -82 वर्ष 2021-22 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा -15(1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है,पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की प्रक्रिया पृथक से प्रक्रियाधीन है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णनः-
पन्ना (क) जिला
पन्ना (ख) तहसील-
कोनी (ग) ग्राम
58.50 हेक्टेयर,
(घ) क्षेत्रफल-
खसरा नम्बर क्रमांक
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित
रकवा हैक्टेयर में
1 186/1 0.3 निजी भूमि 2 5/1 0.44 निजी भूमि 3 186/2 0.29 निजी भूमि 4 5/2 0.45 निजी भूमि 5 150/2 0.43 निजी भूमि 6 5/3 0.31 निजी भूमि 7 101 0.25 निजी भूमि 8 0.72 निजी भूमि 9 146 0.43 निजी भूमि 10 26 0.98 निजी भूमि 11 102/1 0.21 निजी भूमि 12 11/2 0.73 निजी भूमि 13 12 0.13 निजी भूमि 14 147 0.14 निजी भूमि
233
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
15 19 0.97 निजी भूमि 16 87 0.14 निजी भूमि 17 102/2 0.14 निजी भूमि 18 11/4 0.73 निजी भूमि 19 182 0.48 निजी भूमि 20 31 1.00 निजी भूमि 21 100 0.40 निजी भूमि 22 11/3 0.73 निजी भूमि 23 153 0.37 निजी भूमि 24 108 0.29 निजी भूमि 25 14 0.27 निजी भूमि 26 141 0.02 निजी भूमि 27 142 0.05 निजी भूमि 28 143 0.45 निजी भूमि 29 159 0.24 निजी भूमि 30 160 0.12 निजी भूमि 31 109 1.05 निजी भूमि 32 156 0.32 निजी भूमि 33 16 0.30 निजी भूमि 34 165 0.19 निजी भूमि 35 41 0.40 निजी भूमि 36 85 0.14 निजी भूमि 37 18/1 0.51 निजी भूमि 38 18/2 0.38 निजी भूमि 39 18/3 0.33 निजी भूमि 40 20 1.38 निजी भूमि 41 22 0.62 निजी भूमि
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
234
১
42 21/1 43 21/2 44 24 45 29 46 28/1 47 28/2 48 30/2 49 30/1 50 168 51 175 52 176 53 33 54 38 55 39 56 98/2 57 162 58 163 59 45 60 52 61 53 62 88 63 98/1 64 145 65 179 66 180 67 54 68 86
[ भाग 1
0.8 निजी भूमि 0.8 निजी भूमि 0.43 निजी भूमि 1.57 निजी भूमि 0.67 निजी भूमि 0.57 निजी भूमि 0.09 निजी भूमि 0.66 निजी भूमि 0.47 निजी भूमि 0.1 निजी भूमि 0.07 निजी भूमि 1.49 निजी भूमि 1.5 निजी भूमि 1.5 निजी भूमि 0.54 निजी भूमि 0.11 निजी भूमि 0.04 निजी भूमि 2.00 निजी भूमि 0.6 निजी भूमि 0.9 निजी भूमि 0.44 निजी भूमि 0.25 निजी भूमि 0.35 निजी भूमि 0.15 निजी भूमि 0.07 निजी भूमि 2.00 निजी भूमि 0.10 निजी भूमि
235
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
69 56 2.34 निजी भूमि 70 74 0.08 निजी भूमि 71 77 0.23 निजी भूमि 72 82 0.44 निजी भूमि 73 90 0.35 निजी भूमि 74 166 0.17 निजी भूमि 75 71/1 0.62 निजी भूमि 76 71/2 0.24 निजी भूमि 77 91/1 0.40 निजी भूमि 78 71/3 0.24 निजी भूमि 79 91/2 0.43 निजी भूमि 80 173 0.03 निजी भूमि 81 177 0.06 निजी भूमि 82 71/4 0.61 निजी भूमि 83 115 1.04 निजी भूमि 84 193 0.34 निजी भूमि 85 72 0.24 निजी भूमि 86 113 0.56 निजी भूमि 87 114 0.33 निजी भूमि 88 116 0.11 निजी भूमि 89 194 0.11 निजी भूमि 90 195 0.29 निजी भूमि 91 196 0.17 निजी भूमि 92 73 0.13 निजी भूमि 93 76 0.34 निजी भूमि 94 103 0.31 निजी भूमि 95 79 0.50 निजी भूमि
236
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
96 80 0.37 निजी भूमि
97 89/1 0.63 निजी भूमि
98 89/2 0.58 निजी भूमि
99 89/3 0.59 निजी भूमि
100 91/3 0.03 निजी भूमि
101 93 0.63 निजी भूमि
102 96/1 0.63 निजी भूमि
103 96/2 0.63 निजी भूमि
104 96/3 0.62 निजी भूमि
105 104 0.38 निजी भूमि
106 144 0.42 निजी भूमि
107 105 1.05 निजी भूमि
108 106 0.62 निजी भूमि
109 151 0.40 निजी भूमि
110 161 0.33 निजी भूमि
111 107 0.73 निजी भूमि
112 172 0.03 निजी भूमि
113 197 0.53 निजी भूमि
114 148 0.18 निजी भूमि
115 149 0.16 निजी भूमि
116 155/2 0.16 निजी भूमि
117 183 0.09 निजी भूमि
118 150/1 0.57 निजी भूमि
119 155/1 0.17 निजी भूमि
120 167 0.01 निजी भूमि
121 169 0.5 निजी भूमि
122 170 0.04 निजी भूमि
123 174 0.04 निजी भूमि
124 184 0.57 निजी भूमि
योग 58.50
{2} सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- छतरपुर / पन्ना जिले के अन्तर्गत केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना के निर्माण (दौधन बांध) हेतु धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम कोनी तहसील एंव अनुभाग पन्ना ।
[3] भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, पन्ना में किया जा सकता है ।
237
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
प्रकरण क्रमांक 17 / अ-82 वर्ष 2021-22 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15(1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 15(2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की प्रकिया पृथक से प्रक्रियाधीन है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है: -
(1) भूमि का वर्णनः-
(क) जिला पन्ना (ख) तहसील पन्ना
मझौली (ग) ग्राम
30.44 हेक्टेयर , (घ) क्षेत्रफल
खसरा नम्बर क्रमांक
अनुसूची
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित
रकवा हैक्टेयर में
1 2/1 0.49 निजी भूमि 2 44 0.76 निजी भूमि 3 2/2 1.01 निजी भूमि 4 42 0.44 निजी भूमि 5 3 1.50 निजी भूमि 6 25 0.09 निजी भूमि 7 51 0.20 निजी भूमि 8 34 0.09 निजी भूमि 9 43 0.20 निजी भूमि 10 5 0.99 निजी भूमि 11 14 0.26 निजी भूमि 12 7 0.23 निजी भूमि 13 9 0.80 निजी भूमि 14 11 0.14 निजी भूमि
238
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
15 15 16 40/1 17 41 18 12 19 16 20 73 21 74 22 13 23 26/2 24 40/2 25 17 26 21 27 22 28 35 29 19 30 36 31 23 32 52/1 33 24 34 92 35 26/1 36 40/3 37 27 38 30 39 33 40 28 41 29
[ भाग 1
0.03 निजी भूमि 0.45 निजी भूमि 1.00 निजी भूमि 0.19 निजी भूमि 0.92 निजी भूमि 2.00 निजी भूमि 0.40 निजी भूमि 0.53 निजी भूमि 0.15 निजी भूमि 0.61 निजी भूमि 0.57 निजी भूमि 0.10 निजी भूमि 0.15 निजी भूमि 0.53 निजी भूमि 1.31 निजी भूमि 0.37 निजी भूमि 0.32 निजी भूमि 0.22 निजी भूमि 0.30 निजी भूमि 0.54 निजी भूमि 0.12 निजी भूमि 0.35 निजी भूमि 0.09 निजी भूमि 0.09 निजी भूमि 0.14 निजी भूमि 0.16 निजी भूमि 0.35 निजी भूमि
239
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
42 48
43 49
44 68
45 69
46 31
47 38.
48 39
49 66
50 52/2
51 52/3
52 52/4
53 62
54 64
55 70
56 71
57 72
58 93
.59 97
योग
{
0.67 निजी भूमि 0.38 निजी भूमि 1.15 निजी भूमि 0.55 निजी भूमि 0.03 निजी भूमि 0.36 निजी भूमि 0.70 निजी भूमि 0.24 निजी भूमि 0.55 निजी भूमि 0.55 निजी भूमि 0.54 निजी भूमि 0.31 निजी भूमि 0.35 निजी भूमि 0.60 निजी भूमि 2.00 निजी भूमि 1.50 निजी भूमि 0.30 निजी भूमि 0.47 निजी भूमि 30.44
2} सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- छतरपुर / पन्ना जिले के अन्तर्गत केन बेतवा लिंक राष्टीय परियोजना के निर्माण (दौधन बांध) हेतु धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम मझौली तहसील एंव अनुभाग पन्ना ।
{
3 } भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
240
[भाग 1
प्रकरण कमांक 18 /अ-82 वर्ष 2021-22 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013की धारा -15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की प्रक्रिया पृथक से प्रक्रियाधीन है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णनः-
(1)
पन्ना (क) जिला
पन्ना (ख) तहसील-
कटहरी बिलहटा
(ग) ग्राम
163.73 हेक्टेयर,
(घ) क्षेत्रफल-
खसरा नम्बर क्रमांक
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित
रकवा हैक्टेयर में
1 1 2.02 निजी भूमि 2 78 0.05 निजी भूमि 3 93 0.27 निजी भूमि 4 96 0.19 निजी भूमि 5 138 0.26 निजी भूमि 6 190 0.64 निजी भूमि 7 234 0.95 निजी भूमि 8 237 0.03 निजी भूमि 9 241 0.04 निजी भूमि 10 285 1.03 निजी भूमि 11 344 0.99 निजी भूमि 12 2/1 1.01 निजी भूमि 13 66/1 0.11 निजी भूमि 14 293 1.87 निजी भूमि 15 2/2 1.01 निजी भूमि
241
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
16 66/2 0.11 निजी भूमि 17 292 1.87 निजी भूमि 18 3 2.02 निजी भूमि 19 4 1.48 निजी भूमि 20 156 0.02 निजी भूमि 21 233/1 0.4 निजी भूमि 22 6 2.02 निजी भूमि 23 9 0.89 निजी भूमि 24 10 1.13 निजी भूमि 25 11 0.6 निजी भूमि 26 12 0.51 निजी भूमि 27 227 0.86 निजी भूमि 28 238 0.5 निजी भूमि 29 240 0.31 निजी भूमि 30 258 0.35 निजी भूमि 31 26 0.34 निजी भूमि 32 269 0.78 निजी भूमि 33 27 0.34 निजी भूमि 34 30 0.56 निजी भूमि 35 34 0.18 निजी भूमि 36 59 0.05 निजी भूमि 37 60 0.05 निजी भूमि 38 69 0.03 निजी भूमि 39 70 0.22 निजी भूमि 40 89 0.16 निजी भूमि 41 92 0.22 निजी भूमि 42 13 3.05 निजी भूमि
242
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
43 179/1 44 221 45 222 46 128/1 47 16/1 48 191/1 49 29 50 32/1 51 72 52 79 53 16/2 54 191/2 55 310 56 18/1 57 71 58. 59 167 60 217/1 61 282 62 18/2 63 74 64 111/2 65 164 66 217/2 68 177 69 178 70 179/4
[ भाग 1
1.00 निजी भूमि 0.05 निजी भूमि 0.55 निजी भूमि 0.44 निजी भूमि 0.49 निजी भूमि 0.33 निजी भूमि 0.30 निजी भूमि 0.33 निजी भूमि 0.10 निजी भूमि 0.18 निजी भूमि 0.49 निजी भूमि 0.07 निजी भूमि 0.19 निजी भूमि 1.18 निजी भूमि 0.08 निजी भूमि 1.38 निजी भूमि 0.71 निजी भूमि 1.05 निजी भूमि 0.13 निजी भूमि 1.19 निजी भूमि 0.07 निजी भूमि 1.13 निजी भूमि 1.09 निजी भूमि 1.05 निजी भूमि 0.08 निजी भूमि 0.05 निजी भूमि 0.1 निजी भूमि
243
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
71 21 0.56 निजी भूमि 72 268/2 1.21 निजी भूमि 73 37 0.3 निजी भूमि 74 38 2.34 निजी भूमि 75 186 0.98 निजी भूमि 76 23 0.35 निजी भूमि 77 280 0.83 निजी भूमि 78 87 0.22 निजी भूमि 79 88 0.22 निजी भूमि 80 90 0.09 निजी भूमि 81 25 2.66 निजी भूमि 82 55 0.35 निजी भूमि 83- 179/2 0.30 निजी भूमि 84 268/1 1.22 निजी भूमि 85 281 0.12 निजी भूमि 86 28 0.31 निजी भूमि 87 75 0.14 निजी भूमि 88 31 2.24 निजी भूमि 89 35 0.43 निजी भूमि 90 58 0.20 निजी भूमि 91 81 0.16 निजी भूमि 92 179/3 0.41 निजी भूमि 93 268/3 1.21 निजी भूमि 94 32/2 0.33 निजी भूमि 95 128/2 0.10 निजी भूमि 96 192 0.27 निजी भूमि 97 33 0.29 निजी भूमि
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
244
98 73 99 127 100 39 101 52 102 256 103 257 104 56 105 300 106 302 107 57 108 62 109 63 110 83 111 84 112 99 113 67 114 76 115 116 116 117 117 129 118 137/1 119 77 120 86 121 118 122 119 123 187 124 228
[ भाग 1
0.07 निजी भूमि 0.33 निजी भूमि 2.02 निजी भूमि 0.12 निजी भूमि 0.44 निजी भूमि 1.58 निजी भूमि 0.14 निजी भूमि 0.94 निजी भूमि 1.08 निजी भूमि 0.19 निजी भूमि 0.07 निजी भूमि 0.02 निजी भूमि 0.02 निजी भूमि 0.07 निजी भूमि 0.88 निजी भूमि 0.24 निजी भूमि 0.09 निजी भूमि 0.48 निजी भूमि 0.40 निजी भूमि 1.09 निजी भूमि 0.13 निजी भूमि 0.07 निजी भूमि 0.22 निजी भूमि 0.42 निजी भूमि 0.44 निजी भूमि 0.8 निजी भूमि 0.6 निजी भूमि
245
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
125 266/2 0.63 निजी भूमि 126 339 2.02 निजी भूमि 127 80 0.04 निजी भूमि 128 294/1 0.38 निजी भूमि 129 85 0.18 निजी भूमि 130 114/2 0.14 निजी भूमि 131 229/1 0.41 निजी भूमि 132 91 0.13 निजी भूमि 133 298 1.87 निजी भूमि 134 110 0.84 निजी भूमि 135 284 0.62 निजी भूमि 136 326 0.55 निजी भूमि 137 112 0.13 निजी भूमि 138 271 0.44 निजी भूमि 139 317 0.12 निजी भूमि 140 318 0.9 निजी भूमि 141 319 0.35 निजी भूमि 142 113 0.68 निजी भूमि 143 195 2.02 निजी भूमि 144 208 0.30 निजी भूमि 145 286 1.05 निजी भूमि 146 114/1 0.08 निजी भूमि 147 266/1 0.64 निजी भूमि 148 114/3 0:13 निजी भूमि 149 137/2 0.18 निजी भूमि 150 229/2 0.42 निजी भूमि 151 115 0.27 निजी भूमि
246
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
152 122 153 123 154 124 155 348/107 156 120 157 215 158 325 159 121 160 134 161 141 162 272 163 125 164 161 165 131 166 132 167 143 168 133 169 152 170 182 171 184 172 223 173 224 174 225 175 254 176 255 177 295 178 347/193
[ भाग 1
0.28 निजी भूमि 0.19 निजी भूमि 0.18 निजी भूमि 1.04 निजी भूमि 0.78 निजी भूमि 1.7 निजी भूमि 0.31 निजी भूमि 0.35 निजी भूमि 0.23 निजी भूमि 0.21 निजी भूमि 0.32 निजी भूमि 0.44 निजी भूमि 0.24 निजी भूमि 0.48 निजी भूमि 0.44 निजी भूमि 0.08 निजी भूमि 0.22 निजी भूमि 0.03 निजी भूमि 0.39 निजी भूमि 0.14 निजी भूमि 1.20 निजी भूमि 1.16 निजी भूमि 1.80 निजी भूमि 1.35 निजी भूमि 0.33 निजी भूमि 1.27 निजी भूमि 0.50 निजी भूमि
247
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
179 136 0.24 निजी भूमि 180 146 0.07 निजी भूमि 181 226 0.68 निजी भूमि 182 139 0.25 निजी भूमि 183 154 0.04 निजी भूमि 184 299 0.66 निजी भूमि 185 331 1.14 निजी भूमि 186 332 0.22 निजी भूमि 187 149 0.07 निजी भूमि 188 157 0.03 निजी भूमि 189 270 1.37 निजी भूमि 190 150 0.04 निजी भूमि 191 163 0.27 निजी भूमि 192 349/107 1.85 निजी भूमि 193 160 0.25 निजी भूमि 194 233/2 0.59 निजी भूमि 195 188/1 0.20 निजी भूमि 196 188/2 0.2 निजी भूमि 197 291/2 0.93 निजी भूमि 198 193 0.31 निजी भूमि 199 218 0.5 निजी भूमि 200 196 0.41 निजी भूमि 201 330 1.61 निजी भूमि 202 197 0.17 निजी भूमि 203 212 1.08 निजी भूमि 204 323 0.76 निजी भूमि 205 199 1.37 निजी भूमि
248
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
206 200 207 311 208 346 209 201 210 324 212 204 213 341/4 214 205 215 334 216 214 217 230 218 320 219 217/3 220 231 221 321 222 343 223 239 224 244 225 245 226 242 227 253 228 263 229 246 230 247 231 248 232 251 233 249
[ भाग 1
0.22 निजी भूमि 0.65 निजी भूमि 1.00 निजी भूमि 0.53 निजी भूमि 1.14 निजी भूमि 0.48 निजी भूमि 0.07 निजी भूमि 0.36 निजी भूमि 1.65 निजी भूमि 0.52 निजी भूमि 0.43 निजी भूमि 0.96 निजी भूमि 1.06 निजी भूमि 0.42 निजी भूमि 0.95 निजी भूमि 0.53 निजी भूमि 1.00 निजी भूमि 0.09 निजी भूमि 0.86 निजी भूमि 0.36 निजी भूमि 0.31 निजी भूमि 1.28 निजी भूमि 0.56 निजी भूमि 0.32 निजी भूमि 0.36 निजी भूमि 0.78 निजी भूमि 2.02 निजी भूमि
249
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
234
259
235
260
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291/1
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294/3
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294/4
249
294/5
250
296
251
301
252
306
253
328
254
341/1
255
337/1
256
337/2
257
337/3
258
337/4
259
337/5
260
338
261
341/2
262
341/3
263
342
264
345
योग
{2}
1.17
निजी भूमि
0.78
निजी भूमि
0.77
निजी भूमि
0.58
निजी भूमि
0.67
निजी भूमि
2.02
निजी भूमि
2.02
निजी भूमि
0.98
निजी भूमि
1.04
निजी भूमि
1.15
निजी भूमि
0.87
निजी भूमि
0.92
निजी भूमि
0.41
निजी भूमि
0.41
निजी भूमि
0.41
निजी भूमि
0.41
निजी भूमि
0.42
निजी भूमि
1.6
निजी भूमि
0.20
निजी भूमि
0.29
निजी भूमि
0.26
निजी भूमि
0.34
निजी भूमि
0.33
निजी भूमि
0.34
निजी भूमि
0.33
निजी भूमि
0.08
निजी भूमि
0.25
निजी भूमि
0.56
निजी भूमि
0.56
निजी भूमि
2.02
निजी भूमि
2.02
निजी भूमि
163.73
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :- छतरपुर/ पन्ना जिले के अन्तर्गत केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना के निर्माण (दौधन बांध) हेतु धारा-19 का प्रकाशन , ग्राम कटहरी बिलहटा
{3}
तहसील एंव अनुभाग पन्ना । भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है ।
250
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
[ भाग 1
प्रकरण कमांक 12 / अ-82 वर्ष 2021-22 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15(1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका क्रमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की प्रक्रिया पृथक से प्रक्रियाधीन है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिंदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है : -
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः-
जिला
पन्ना
तहसील
अमानगंज (ख)
ग्राम
कूडन
क्षेत्रफल
71.27 हेक्टेयर ,
(क) (ग) (घ)
खसरा नम्बर क्रमांक
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकवा
हैक्टेयर में
1 1 0.3 निजी भूमि 2 135 0.25 निजी भूमि 3 138 0.17 निजी भूमि 4 33 0.58 निजी भूमि 5 55 0.05 निजी भूमि 6 7 0.09 निजी भूमि 7 2 0.77 निजी भूमि 8 4 0.37 निजी भूमि 9 3 1.15 निजी भूमि 10 5 0.57 निजी भूमि 11 137 0.74 निजी भूमि 12 56 0.05 निजी भूमि 13 57 0.16 निजी भूमि 14 58 0.13 निजी भूमि 15 6 0.75 निजी भूमि 16 63 0.44 निजी भूमि
251
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
17 64 0.15 निजी भूमि 18 65 0.41 निजी भूमि 19 243/1 1.06 निजी भूमि 20 8 0.7 निजी भूमि 21 87 0.31 निजी भूमि 22 10 0.18 निजी भूमि 23 157 0.07 निजी भूमि 24 207 0.11 निजी भूमि 25 208 0.65 निजी भूमि 26 210 0.20 निजी भूमि 27 219 0.20 निजी भूमि 28 237 1.00 निजी भूमि 29 11 0.42 निजी भूमि 30 119 0.15 निजी भूमि 31 12 1.1 निजी भूमि 32 159 0.37 निजी भूमि 33 160 0.24 निजी भूमि 34 165 0.23 निजी भूमि 35 17 0.54 निजी भूमि 36 18 1.87 निजी भूमि 37 14 0.93 निजी भूमि 38 179 0.42 निजी भूमि 39 15 0.8 निजी भूमि 40 23 0.05 निजी भूमि 41 112 0.09 निज़ी भूमि 42 113 0.14 निजी भूमि 43 115 0.13 निजी भूमि 44 116 0.12 निजी भूमि
252
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
45 154 46 155 47 172 48 174 49 16 50 100 51 101 52 24 53 242/1 54 31 55 32 56 79 57 93/1 58 26 59 122 60 123 61 124 62 134 63 27 64 28 65 29 66 242/2 67 30/1 68 242/3 69 30/2 70 93/2 71 35 72 36
[ भाग 1
0.08 निजी भूमि 0.08 निजी भूमि 0.31 निजी भूमि 0.85 निजी भूमि 0.46 निजी भूमि 1.13 निजी भूमि 0.45 निजी भूमि 0.11 निजी भूमि 0.16 निजी भूमि 0.17 निजी भूमि 0.18 निजी भूमि 0.03 निजी भूमि 0.07 निजी भूमि 0.65 निजी भूमि 0.25 निजी भूमि 0.24 निजी भूमि 0.38 निजी भूमि 0.18 निजी भूमि 0.78 निजी भूमि 0.26 निजी भूमि 0.29 निजी भूमि 0.16 निजी भूमि 0.17 निजी भूमि 0.15 निजी भूमि 0.17 निजी भूमि 0.02 निजी भूमि 0.3 निजी भूमि 1.8 निजी भूमि
253
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
73 241/1/1 0.33 निजी भूमि 74 37/1 0.15 निजी भूमि 75 241/1/2 0.32 निजी भूमि 76 37/2 0.15 निजी भूमि 77 241/1/3 0.32 निजी भूमि 78 37/3 0.15 निजी भूमि 79 241/1/4 0.32 निजी भूमि 80 37/4 0.15 निजी भूमि 81 149 0.65 निजी भूमि 82 150 0.54 निजी भूमि 83 38 0.31 निजी भूमि 84 39 0.60 निजी भूमि 85 114 0.21 निजी भूमि 86 186 0.10 निजी भूमि 87 41 1.06 निजी भूमि 88 90 0.22 निजी भूमि 89 43 0.74 निजी भूमि 90 45 0.10 निजी भूमि 91 46 0.14 निजी भूमि 92 47 0.10 निजी भूमि 93 48 0.07 निजी भूमि 94 59 0.15 निजी भूमि 95 60 0.15 निजी भूमि 96 61 0.16 निजी भूमि 97 62 0.16 निजी भूमि 98 66 0.16 निजी भूमि 99 192 0.20 निजी भूमि 100 211 0.09 निजी भूमि
254
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
101 216 102 67 103 121 104 132 105 136 106 69 107 88 108 89 109 128 110 130 111 232 112 239 113 70 114 73 115 77 116 83 117 71 118 161 119 241/2 120 243/2 121 72 122 74 123 75 124 78 125 85 126 163 127 .164 128 226
[भाग 1
0.16 निजी भूमि 0.08 निजी भूमि 0.25 निजी भूमि 0.37 निजी भूमि 0.18 निजी भूमि 0.12 निजी भूमि 0.4 निजी भूमि 0.17 निजी भूमि 0.25 निजी भूमि 0.21 निजी भूमि 0.86 निजी भूमि 0.57 निजी भूमि 0.16 निजी भूमि 0.05 निजी भूमि 0.24 निजी भूमि 0.10 निजी भूमि 0.19 निजी भूमि 0.77 निजी भूमि 0.33 निजी भूमि 0.12 निजी भूमि 0.16 निजी भूमि 0.05 निजी भूमि 0.05 निजी भूमि 0.46 निजी भूमि 0.13 निजी भूमि 0.20 निजी भूमि 0.10 निजी भूमि 0.14 निजी भूमि
255
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
129 233 0.84 निजी भूमि 130 76 0.15 निजी भूमि 131 144 1.56 निजी भूमि 132 145 0.09 निजी भूमि 133 146 1.3 निजी भूमि 134 147 0.28 निजी भूमि 135 175 0.2 निजी भूमि 136 217 0.22 निजी भूमि 137 246/230 0.4 निजी भूमि 138 81 0.34 निजी भूमि 139 96 0.75 निजी भूमि 140 82 0.20 निजी भूमि 141 84 0.16 निजी भूमि 142 242/4 0.15 निजी भूमि 143 91 0.01 निजी भूमि 144 92 0.11 निजी भूमि 145 93/3 0.07 निजी भूमि 146 176 0.19 निजी भूमि 147 177 0.13 निजी भूमि 148 180 0.38 निजी भूमि 149 181 0.28 निजी भूमि 150 182 0.23 निजी भूमि 151 183 0.22 निजी भूमि 152 184 0.18 निजी भूमि 153 185 0.27 निजी भूमि 154 94 0.30 निजी भूमि 155 107 0.36 निजी भूमि 156 97 0.38 निजी भूमि
256
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
157 102 158 120 159 125 160 126 161 129 162 103 163 105 164 104 165 106 166 231 167 108 168 109 169 110 170 111 171 117 172 118 173 133 174 156 175 158 176 178 177 167 178 168 179 188 180 189 181 190 182 191 183 218 184 221
[ भाग 1
1.04 निजी भूमि 0.17 निजी भूमि 0.24 निजी भूमि 0.27 निजी भूमि 0.25 निजी भूमि 0.38 निजी भूमि 0.60 निजी भूमि 0.85 निजी भूमि 1.19 निजी भूमि 0.51 निजी भूमि 0.90 निजी भूमि 0.84 निजी भूमि 0.24 निजी भूमि 0.24 निजी भूमि 0.10 निजी भूमि 0.08 निजी भूमि 0.48 निजी भूमि 0.30 निजी भूमि 0.31 निजी भूमि 0.31 निजी भूमि 0.11 निजी भूमि 0.54 निजी भूमि 0.38 निजी भूमि 0.05 निजी भूमि 0.05 निजी भूमि 0.20 निजी भूमि 0.03 निजी भूमि 0.11 निजी भूमि
257
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
185 223
186 224
187 235
188 236
189 169
190 170
191 171
192 187
193 209
194 220
195 234
196 212
197 240
198 225
199 227
200 230
201 228
202 229
योग
{
0.45 निजी भूमि 0.30 निजी भूमि 0.46 निजी भूमि 0.71 निजी भूमि 0.36 निजी भूमि 0.35 निजी भूमि 0.22 निजी भूमि 0.64 निजी भूमि 0.37 निजी भूमि 0.18 निजी भूमि 0.48 निजी भूमि 0.02 निजी भूमि 0.36 निजी भूमि 0.65 निजी भूमि 0.39 निजी भूमि 0.07 निजी भूमि 0.34 निजी भूमि 0.64 निजी भूमि 71.27 हे 0
2} सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है : - छतरपुर / पन्ना जिले के अन्तर्गत केन बेतवा लिंक राष्टीय परियोजना के निर्माण (दौधन बांध ) हेतु धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम कूडन तहसील अमानगंज अनुभाग गुनौर ।. {3} भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , गुनौर में किया जा सकता है ।
258
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
[भाग 1
प्रकरण कमांक 13 / अ-82 वर्ष 2021-22 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका कमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की प्रक्रिया पृथक से प्रक्रियाधीन है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1) भूमि का वर्णनः-
पन्ना (क) जिला
अमानगंज (ख) तहसील-
मरहा (ग) ग्राम
111.24 हेक्टेयर,
(घ) क्षेत्रफल-
क्रमांक
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित
रकवा हैक्टेयर में
1 132 0.40 निजी भूमि 2 138 0.15 निजी भूमि 3 150 1.06 निजी भूमि 4 180 0.45 निजी भूमि 5 21 1.01 निजी भूमि 6 23 1.29 निजी भूमि 7 5 0.36 निजी भूमि 8 130 0.32 निजी भूमि 9 139 0.24 निजी भूमि 10 140 0.10 निजी भूमि 11 161 0.83 निजी भूमि 12 228 0.26 निजी भूमि 13 59 0.35 निजी भूमि 14 60 0.30 निजी भूमि 15 61 0.51 निजी भूमि
259
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
16 62 0.31 निजी भूमि 17 7 0.59 निजी भूमि 18 89 0.47 निजी भूमि 19 103 0.17 निजी भूमि 20 127 0.10 निजी भूमि 21 27 0.82 निजी भूमि 22 28 0.29 निजी भूमि 23 51 0.17 निजी भूमि 24 8 0.68 निजी भूमि 25 234/2 0.14 निजी भूमि 26 327/2 0.23 निजी भूमि 27 86 0.10 निजी भूमि 28 9/1 0.10 निजी भूमि 29 120 0.12 निजी भूमि 30 154/2 0.47 निजी भूमि 31 17/2 0.58 निजी भूमि 32 233/2 0.07 निजी भूमि 33 234/1 0.08 निजी भूमि 34 243/2 0.42 निजी भूमि 35 315/2 0.46 निजी भूमि 36 327/1 0.20 निजी भूमि 37 328 0.45 निजी भूमि 38 83 0.20 निजी भूमि 39 84 0.11 निजी भूमि 40 9/2 0.15 निजी भूमि 41 115/2 0.10 निजी भूमि 42 154/3 0.45 निजी भूमि
260
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
43 17/3
44 233/1
و
45 243/3
46 315/3
47 326/2
48 85
49 9/3
50 110
51 15
52 160
53 229
54 24
55 25
56 26
57 134
58 137
59 153
60 16
61 181
62 182
63 42
64 17/1/1
65 243/1
66 326/1
67 87/1
68 17/1/2
69 315/1/1
[ भाग 1
0.58 निजी भूमि 0.14 निजी भूमि 0.42 निजी भूमि 0.46 निजी भूमि 0.64 निजी भूमि 0.43 निजी भूमि 0.10 निजी भूमि 0.13 निजी भूमि 0.23 निजी भूमि 0.48 निजी भूमि 0.08 निजी भूमि 0.83 निजी भूमि 0.34 निजी भूमि 0.61 निजी भूमि 0.34 निजी भूमि 0.19 निजी भूमि 0.40 निजी भूमि 0.74 निजी भूमि 0.26 निजी भूमि 0.94 निजी भूमि 0.10 निजी भूमि 0.20 निजी भूमि 0.42 निजी भूमि 0.41 निजी भूमि 0.10 निजी भूमि 0.19 निजी भूमि 0.23 निजी भूमि
261
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
70 87/2 0.06 निजी भूमि 71 88/2 0.06 निजी भूमि 72 115/1 0.10 निजी भूमि 73 17/1/3 0.19 निजी भूमि 74 315/1/2 0.23 निजी भूमि 75 88/1 0.10 निजी भूमि 76 109 0.16 निजी भूमि 77 125 0.25 निजी भूमि 78 169 0.79 निजी भूमि 79 172 0.15 निजी भूमि 80 173 0.30 निजी भूमि 81 177 0.21 निजी भूमि 82 18 0.70 निजी भूमि 83 285 1.00 निजी भूमि 84 307 0.96 निजी भूमि 85 39 0.30 निजी भूमि 86 41 0.33 निजी भूमि 87 44 0.12 निजी भूमि 88 106 0.18 निजी भूमि 89 107 0.05 निजी भूमि 90 20 0.36 निजी भूमि 91 159 0.66 निजी भूमि 92 179 0.66 निजी भूमि 93 231 0.15 निजी भूमि 94 29 0.52 निजी भूमि 95 32 0.45 निजी भूमि 96 331 0.66 निजी भूमि
262
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जनवरी 2023
97 37
98 40
A
99 66
100 69
101 92
102 108
103 114
104 116
105 148
106 166
107 174
108 232
109 286
110 30
111 306
112 31
113 332
114 48
115 49
116 50
117 80
118 34
119 112
120 149
121 158
122 176
123 43
[ भाग 1
2.00 निजी भूमि 0.54 निजी भूमि 0.12 निजी भूमि 0.56 निजी भूमि 0.18 निजी भूमि 0.33 निजी भूमि 0.21 निजी भूमि 0:09 निजी भूमि 1.05 निजी भूमि 1.52 निजी भूमि 0.36 निजी भूमि 0.18 निजी भूमि 0.30 निजी भूमि 0.62 निजी भूमि 1.87 निजी भूमि 1.58 निजी भूमि 1.19 निजी भूमि 0.26 निजी भूमि 0.16 निजी भूमि 0.60 निजी भूमि 0.11 निजी भूमि 1.65 निजी भूमि 0.27 निजी भूमि 0.48 निजी भूमि 0.99 निजी भूमि 0.56 निजी भूमि 0.14 निजी भूमि
263
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
124 45 0.09 निजी भूमि 125 53 0.07 निजी भूमि 126 55 0.35 निजी भूमि 127 52 0.23 निजी भूमि 128 57 1.77 निजी भूमि 129 309 1.00 निजी भूमि 130 324 0.46 निजी भूमि 131 334 0.39 निजी भूमि 132 63 0.08 निजी भूमि 133 64 0.24 निजी भूमि 134 65 0.29 निजी भूमि 135 70 0.40 निजी भूमि 136 71 0.16 निजी भूमि 137 74 1.30 निजी भूमि 138 78 0.21 निजी भूमि 139 117 0.22 निजी भूमि 140 119/1 0.06 निजी भूमि 141 151/1 0.06 निजी भूमि 142 235/1 0.05 निजी भूमि 143 302 0.53 निजी भूमि 144 319 0.37 निजी भूमि 145 72/1 0.20 निजी भूमि 146 76 0.24 निजी भूमि 147 119/2 0.28 निजी भूमि 148 151/2 0.06 निजी भूमि 149 235/2 0.05 निजी भूमि 150 72/2 0.20 निजी भूमि
264
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
151 119/3 152 151/3 153 235/3 154 269 155 325 156 72/3 157 119/4 158 121 159 151/4 160 235/4 161 72/4 162 111 163 230 164 240 165 242 166 293/2 167 295 168 330 169 79 170 81 171 90 172 91 173 170 174 82 175 100 176 101 177 102
[ भाग 1
0.28 निजी भूमि 0.06 निजी भूमि 0.05 निजी भूमि 0.84 निजी भूमि 0.39 निजी भूमि 0.20 निजी भूमि 0.01 निजी भूमि 0.26 निजी भूमि 0.07 निजी भूमि 0.05 निजी भूमि 0.20 निजी भूमि 0.19 निजी भूमि 0.35 निजी भूमि 0.49 निजी भूमि 0.78 निजी भूमि 0.25 निजी भूमि 0.58 निजी भूमि 0.75 निजी भूमि 0.14 निजी भूमि 0.19 निजी भूमि 0.11 निजी भूमि 0.36 निजी भूमि 0.52 निजी भूमि 0.28 निजी भूमि 0.06 निजी भूमि 0.05 निजी भूमि 0.12 निजी भूमि
265
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
205 188 1.40 निजी भूमि 206 189 1.79 निजी भूमि 207 202 0.22 निजी भूमि 208 192 0.36 निजी भूमि 209 193 0.22 निजी भूमि 210 195 0.32 निजी भूमि 211 196 0.35 निजी भूमि 212 199 0.72 निजी भूमि 213 200 0.54 निजी भूमि 214 203 0.47 निजी भूमि 215 208 0.31 निजी भूमि 216 209 0.31 निजी भूमि 217 210 0.47 निजी भूमि 218 211 0.82 निजी भूमि 219 214 0.56 निजी भूमि 220 217 0.72 निजी भूमि 221 216/1 0.19 निजी भूमि 222 216/2 0.19 निजी भूमि 223 216/3 0.19 निजी भूमि 224 218 0.51 निजी भूमि 225 238 0.52 निजी भूमि 226 275 0.06 निजी भूमि 227 276 0.05 निजी भूमि 228 288 0.11 निजी भूमि 229 289 0.05 निजी भूमि 230 293/1 0.20 निजी भूमि 231 239 0.16 निजी भूमि
266
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
178 113 179 215 180 94 181 99 182 284 183 320 184 333 185 95 186 105 187 131 188 133 189 135 190 136 191 154/1 192 163 193 311 194 167 195 168 196 301 197 323 198 183/1 199 183/2 200 184 201 186 202 187 203 197 204 198
[ भाग 1
0.12 निजी भूमि 0.85 निजी भूमि 0.35 निजी भूमि 0.45 निजी भूमि 0.65 निजी भूमि 0.58 निजी भूमि 0.46 निजी भूमि 0.66 निजी भूमि 0.14 निजी भूमि 0.05 निजी भूमि 0.24 निजी भूमि 0.30 निजी भूमि 0.22 निजी भूमि 0.45 निजी भूमि 0.66 निजी भूमि 0.52 निजी भूमि 0.37 निजी भूमि 0.30 निजी भूमि 0.92 निजी भूमि 0.54 निजी भूमि 0.95 निजी भूमि 1.05 निजी भूमि 2.00 निजी भूमि 0.32 निजी भूमि 0.46 निजी भूमि 0.37 निजी भूमि 0.40 निजी भूमि
267
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
232 292 0.07 निजी भूमि
233 317 0.99 निजी भूमि
234 250 1.23 निजी भूमि
235 257 1.68 निजी भूमि
236 264/2 2.00 निजी भूमि
237 278 1.16 निजी भूमि
238 279 1.42 निजी भूमि
239 308 0.45 निजी भूमि
240 310 0.52 निजी भूमि
241 312 0.66 निजी भूमि
242 314 0.60 निजी भूमि
243 316 0.63 निजी भूमि
244 321 1.18 निजी भूमि
245 322 0.82 निजी भूमि
246 336 0.61 निजी भूमि
247 329 0.77 निजी भूमि
योग 111.24
{2} सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है : - छतरपुर / पन्ना जिले के अन्तर्गत केन बेतवा लिंक राष्ट्रीय परियोजना के निर्माण (दौधन बांध) हेतु धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम मरहा तहसील अमानगंज अनुभाग गुनौर ।
{
3} भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , गुनौर में किया जा सकता है ।
268
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
[भाग 1
प्रकरण कमांक 14 / 31-82 वर्ष 2021-22 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका कमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की प्रक्रिया पृथक से प्रक्रियाधीन है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णनः-
(1 )
पन्ना (क) जिला
अमानगंज (ख) तहसील-
खमरी
ग्राम
(ग)
49.25 हेक्टेयर ,
(घ) क्षेत्रफल -
क्रमांक
खसरा नम्बर
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित रकवा
हैक्टेयर में
1 2 3 4 1 13 1.01 निजी भूमि 2 175 0.2 निजी भूमि 3 14 0.3 निजी भूमि 4 42 0.43 निजी भूमि 5 107 0.31 निजी भूमि 6 108 0.21 निजी भूमि 7 116 0.6 निजी भूमि 8 124 0.45 निजी भूमि 9 138 0.18 निजी भूमि 10 15 0.3 निजी भूमि 11 24 0.25 निजी भूमि 12 29 0.21 निजी भूमि 13 113 0.07 निजी भूमि 14 114 0.12 निजी भूमि 15 115 0.34 निजी भूमि 16 120 0.14 निजी भूमि
269
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
17 121 0.09 निजी भूमि
18 127 0.14 निजी भूमि
A
19 25/1 0.15 निजी भूमि
20 28/1 0.02 निजी भूमि
21 25/2 0.09 निजी भूमि
22 25/3 0.09 निजी भूमि
23 26 0.25 निजी भूमि
24 48/2 0.33 निजी भूमि
25 137 0.17 निजी भूमि
26 27 0.22 निजी भूमि
27 31/1 0.13 निजी भूमि
28 95 0.32 निजी भूमि
29 28/2 0.16 निजी भूमि
30 106 0.27 निजी भूमि
31 30 0.37 निजी भूमि
32 102 0.11 निजी भूमि
33 31/2 0.12 निजी भूमि
34 32 0.38 निजी भूमि
35 134/1 0.02 निजी भूमि
36 33/1 0.17 निजी भूमि
37 45 0.46 निजी भूमि
38 46/1 0.47 निजीजी भूमि
39 134/2 0.01 निजी भूमि
40 33/2 0.17 निजी भूमि
41 46/2 0.46 निजी भूमि
42 47 0.49 निजी भूमि
43 142 0.25 निजी भूमि
44 168 0.32 निजी भूमि
45 181 0.6 निजी भूमि
46 182 0.37 निजी भूमि
47 183 0.27 निजी भूमि
270
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
48 191 49 41 50 43 51 84 52 111 53 112/1 54 159 55 44 56 145 57 48/1 58 65 59 155 60 169 61 49 62 50 63 51 64 52 65 89 66 90 67 94 68 161/1 69 53 70 56/1 71 82 72 150 73 164 74 165 75 166 76 55 77 73 78 77
[ भाग 1
0.16 निजी भूमि 0.88 निजी भूमि 0.21 निजी भूमि 0.34 निजी भूमि 0.26 निजी भूमि 0.08 निजी भूमि 0.35 निजी भूमि 0.28 निजी भूमि 0.21 निजी भूमि 0.34 निजी भूमि 0.19 निजी भूमि 0.5 निजी भूमि 0.38 निजी भूमि 0.33 निजी भूमि 0.16 निजी भूमि 0.11 निजी भूमि 0.05 निजी भूमि 0.51 निजी भूमि 0.19 निजी भूमि 0.29 निजी भूमि 0.1 निजी भूमि 0.06 निजी भूमि 0.15 निजी भूमि 0.23 निजी भूमि 0.5 निजी भूमि 0.1 निजी भूमि 0.32 निजी भूमि 0.26 निजी भूमि 0.68 निजी भूमि 0.15 निजी भूमि 0.37 निजी भूमि
271
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
79 167 0.51 निजी भूमि 80 56/2 0.06 निजी भूमि 81 58 0.3 निजी भूमि 82 61 0.24 निजी भूमि 83 62 0.18 निजी भूमि 84 81 0.07 निजी भूमि 85 63 0.89 निजी भूमि 86 72 0.21 निजी भूमि 87 78 0.29 निजी भूमि 8B 79 0.19 निजी भूमि 89 80 0.24 निजी भूमि 90 131 0.03 निजी भूमि 91 146 0.38 निजी भूमि 92 147 0.34 निजी भूमि 93 148 0.33 निजी भूमि 94 64 0.15 निजी भूमि 95 66 0.31 निजी भूमि 96 67 0.07 निजी भूमि 97 163/1 0.38 निजी भूमि 98 170 0.2 निजी भूमि 99 171 0.18 निजी भूमि 100 172 0.26 निजी भूमि 101 173 0.18 निजी भूमि 102 199 0.3 निजी भूमि 103 206 0.34 निजी भूमि 104 68/1 0.05 निजी भूमि 105 68/2 0.04 निजी भूमि 106 69 0.02 निजी भूमि 107 143 0.11 निजी भूमि 108 144 0.12 निजी भूमि 109 163/2 0.5 निजी भूमि
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
272
110 189
111 196
1
112 197
113 207
114 70
115 74
116 177
117 193
118 71
119 149
120 158/1
121 75
122 76
123 157/1
124 88
125 91
126 92
127 93
128 194
129 96
130 184
131 187
132 97
133 192
134 161/4
135 99
136 100
137 140
138 101
139 139
140 201
141 103
142 104
143 105
144 110
145 112/2
146 158/2
147 109
148 136
149 119
150 122
151 205
[ भाग 1
0.35 निजी भूमि 0.09 निजी भूमि 0.18 निजी भूमि 0.47 निजी भूमि 0.15 निजी भूमि 0.22 निजी भूमि 0.11 निजी भूमि 0.21 निजी भूमि 0.31 निजी भूमि 0.53 निजी भूमि 0.3 निजी भूमि 0.17 निजी भूमि 0.42 निजी भूमि 0.39 निजी भूमि 0.37 निजी भूमि 0.35 निजी भूमि 0.47 निजी भूमि 0.06 निजी भूमि 0.17 निजी भूमि 0.18 निजी भूमि 0.5 निजी भूमि 0.23 निजी भूमि 0.4 निजी भूमि 0.21 निजी भूमि 0.3 निजी भूमि 0.18 निजी भूमि 0.12 निजी भूमि 0.08 निजी भूमि 0.08 निजी भूमि 0.11 निजी भूमि 0.7 निजी भूमि 0.4 निजी भूमि 0.07 निजी भूमि 0.35 निजी भूमि 0.16 निजी भूमि 0.08 निजी भूमि 0.3 निजी भूमि 0.4 निजी भूमि 0.32 निजी भूमि 0.45 निजी भूमि 0.09 निजी भूमि 0.52 निजी भूमि
273
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
152 123 0.45 निजी भूमि
153 135 0.31 निजी भूमि
154 128 0.19 निजी भूमि
155 129 0.35 निजी भूमि
156 132 0.13 निजी भूमि
157 133 0.06 निजी भूमि
158 160 0.36 निजी भूमि
159 179 0.12 निजी भूमि
160 180 0.51 निजी भूमि
161 186 0.5 निजी भूमि
162 188 0.31 निजी भूमि
163 130 0.2 निजी भूमि
164 151 0.36 निजी भूमि
165 153 0.2 निजी भूमि
166 152 0.42 निजी भूमि
167 157/2 0.36 निजी भूमि
168 174 0.33 निजी भूमि
169 195 0.15 निजी भूमि
170 198 0.15 निजी भूमि
171 161/3 0.55 निजी भूमि
172 176 0.2 निजी भूमि
173 190 0.45 निजी भूमि
اله 0.5
174 178 निजी भूमि
175 202 0.63 निजी भूमि
176 203 0.56 निजी भूमि
177 161/2 0.55 निजी भूमि
योग 49.25 हे0
{2} सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :- छतरपुर / पन्ना जिले के अन्तर्गत केन बेतवा लिंक राष्टीय परियोजना के निर्माण (दौधन बांध) हेतु धारा-19 का प्रकाशन , ग्राम खमरी तहसील अमानगंज अनुभाग गुनौर ।
{3 } भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , गुनौर में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय कुमार मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
274
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश
राजगढ़ , दिनांक 16 दिसम्बर 2022
प्र. क्र. 13 - अ- 82-2016-17.- नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . इस आशय की धारा 19 अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 25 मई 2018 को कराया गया था . उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से 12 माह की अवधि के भीतर अधिनिर्णय पारित किया जाना आवश्यक है. किन्तु कोविड-19 एवं प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलामेन्ट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है , जबकि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह ऐलाईमेन्ट का मिलान किया जाना नितान्त आवश्यक है, इन परिस्थितियों में विहित समय - सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सकता है.
अतः , भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , अवार्ड पारित किये जाने की समय - सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है:-
अनुसूची ( 1 )
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
नगर/ग्राम
जिला
तहसील
(5) (1)
(4) 26.188
(3) नरसिंहपुरा
राजगढ़
(2) नरसिंहगढ़
रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु .
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजस्व, नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 15- अ- 82-2016-17.- नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस आशय की धारा 19 अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 15 फरवरी 2019 को कराया गया था . उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से 12 माह की अवधि के भीतर अधिनिर्णय पारित किया जाना आवश्यक है. किन्तु कोविड-19 एवं प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलामेन्ट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है , जबकि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह ऐलाईमेन्ट का मिलान किया जाना नितान्त आवश्यक है , इन परिस्थितियों में विहित समय - सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सकता है.
अतः , भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय- सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है:-
अनुसूची ( 1 )
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
तहसील
नगर/ग्राम
जिला
(5)
(4)
(1)
11.144
(3) सराना
(2) नरसिंहगढ़
राजगढ़
रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु.
(2) भूमि के नक्शे ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजस्व, नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
275
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
प्र. क्र. 21 - अ - 82-2016-17.- नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस आशय की धारा 19 अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 6 जुलाई 2018 को कराया गया था. उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से 12 माह की अवधि के भीतर अधिनिर्णय पारित किया जाना आवश्यक है. किन्तु कोविड-19 एवं प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलामेन्ट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है , जबकि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह ऐलाईमेन्ट का मिलान किया जाना नितान्त आवश्यक है, इन परिस्थितियों में विहित समय - सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सकता है.
अतः, भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय- सीमा में एक वर्ष की वृद्वि करता है:-
अनुसूची ( 1 )
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
(3) सोनकच्छ
(2) नरसिंहगढ़
(1) राजगढ़
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(4) 18.091
(5) रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु.
(2) भूमि के नक्शे, ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजस्व , नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 24- अ- 82-2016-17.- नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . इस आशय की धारा 19 अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 25 मई 2018 को कराया गया था. उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से 12 माह की अवधि के भीतर अधिनिर्णय पारित किया जाना आवश्यक है. किन्तु कोविड-19 एवं प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलामेन्ट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है, जबकि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह/ऐलाईमेन्ट का मिलान किया जाना नितान्त आवश्यक है, इन परिस्थितियों में विहित समय- सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सकता है.
अतः , भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय - सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है:-
अनुसूची ( 1 )
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
(2) नरसिंहगढ़
(1) राजगढ़
(3) जामोन्या जोहार
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(4) 12.194
(5) रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु.
(2) भूमि के नक्शे , ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , राजस्व , नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
276
प्र. क्र. 25 - अ- 82-2016-17.- नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . इस आशय की धारा 19 अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 27 जुलाई 2018 को कराया गया था. उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से 12 माह की अवधि के भीतर अधिनिर्णय पारित किया जाना आवश्यक है. किन्तु कोविड-19 एवं प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलामेन्ट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है , जबकि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह ऐलाईमेन्ट का मिलान किया जाना नितान्त आवश्यक है, इन परिस्थितियों में विहित समय - सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सकता है.
अतः , भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , अवार्ड पारित किये जाने की समय - सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है:-
अनुसूची ( 1 )
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम जिला
तहसील
(2) नरसिंहगढ़
(3) श्यामपुरा (1) राजगढ़
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) (4) 0.151
(5) रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु .
(2) भूमि के नक्शे , ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजस्व , नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
राजगढ़ , दिनांक 19 दिसम्बर 2022
प्र. क्र. 23 - अ- 82-2016-17.- नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस आशय की धारा 19 अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 25 मई 2018 को कराया गया था . उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से 12 माह की अवधि के भीतर अधिनिर्णय पारित किया जाना आवश्यक है . किन्तु कोविड-19 एवं प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलामेन्ट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है, जबकि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह ऐलाईमेन्ट का मिलान किया जाना नितान्त आवश्यक है, इन परिस्थितियों में विहित समय- सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सकता है.
अतः, भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय - सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है:-
अनुसूची ( 1 )
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
(2) नरसिंहगढ़
(1) राजगढ़
(3) जामोन्या गणेश
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(4) 5.565
(5) रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु.
(2) भूमि के नक्शे , ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , राजस्व, नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
277
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
राजगढ़ , दिनांक 16 दिसम्बर 2022
प्र. क्र. 14- अ - 82-2016-17.- नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस आशय की धारा 19 अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 27 अप्रैल 2018 को कराया गया था. उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से 12 माह की अवधि के भीतर अधिनिर्णय पारित किया जाना आवश्यक है . किन्तु कोविड-19 एवं प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलामेन्ट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है, जबकि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह/ऐलाईमेन्ट का मिलान किया जाना नितान्त आवश्यक है, इन परिस्थितियों में विहित समय - सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सकता है.
अतः, भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय - सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है:-
अनुसूची ( 1 )
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
नगर/ग्राम
(2) नरसिंहगढ़
(3) कोलूखेडी (1) राजगढ़
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(4) 9.040
(5) रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु.
(2) भूमि के नक्शे, ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजस्व, नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
राजगढ़ , दिनांक 19 दिसम्बर 2022
प्र. क्र. 17- अ- 82-2016-17.- नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस आशय की धारा 19 अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 27 जुलाई 2018 को कराया गया था . उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से 12 माह की अवधि के भीतर अधिनिर्णय पारित किया जाना आवश्यक है. किन्तु कोविड-19 एवं प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलामेन्ट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है , जबकि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह ऐलाईमेन्ट का मिलान किया जाना नितान्त आवश्यक है, इन परिस्थितियों में विहित समय - सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सकता है.
अतः, भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय - सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है:-
अनुसूची ( 1 )
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम जिला
तहसील
(3) पालजागीर (1) राजगढ़
(2) नरसिंहगढ़
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में)
(4) 4.984
(5) रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु.
(2) भूमि के नक्शे , ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, राजस्व, नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
278
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
प्र. क्र. 01 - अ- 82-2016-17.- नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस आशय की धारा 19 अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 24 अगस्त 2018 को कराया गया था . उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से 12 माह की अवधि के भीतर अधिनिर्णय पारित किया जाना आवश्यक है. किन्तु कोविड-19 एवं प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलामेन्ट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है, जबकि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह ऐलाईमेन्ट का मिलान किया जाना नितान्त आवश्यक है , इन परिस्थितियों में विहित समय - सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सकता है.
अतः, भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय - सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है:-
अनुसूची ( 1 )
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
(3) (1)
(2)
सेमलागोगा
नरसिंहगढ़
राजगढ़
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )
(4) 8.069
(5) रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु.
(2) भूमि के नक्शे, ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , राजस्व, नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 19- अ- 82-2016-17.-नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस आशय की धारा 19 अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 15 फरवरी 2018 को कराया गया था . उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से 12 माह की अवधि के भीतर अधिनिर्णय पारित किया जाना आवश्यक है . किन्तु कोविड-19 एवं प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलामेन्ट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है , जबकि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह ऐलाईमेन्ट का मिलान किया जाना नितान्त आवश्यक है, इन परिस्थितियों में विहित समय- सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सकता है.
अतः, भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा , सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय - सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है:-
अनुसूची ( 1 )
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम जिला
तहसील
(3) गीलाखेडी
(2) नरसिंहगढ़
(1) राजगढ़
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(4) 4.998
(5) रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु.
(2) भूमिके नक्शे, ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, राजस्व, नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
279
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
प्र. क्र. 04- अ-82-2016-17.- नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस आशय की धारा 19 अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 25 मई 2018 को कराया गया था . उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से 12 माह की अवधि के भीतर अधिनिर्णय पारित किया जाना आवश्यक है. किन्तु कोविड-19 एवं प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलामेन्ट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है , जबकि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह/ऐलाईमेन्ट का मिलान किया जाना नितान्त आवश्यक है, इन परिस्थितियों में विहित समय - सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सकता है .
अतः, भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , अवार्ड पारित किये जाने की समय -सीमा में एक वर्ष की वृद्वि करता है:-
अनुसूची ( 1 )
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
(1)
(3)
(2)
मानपिछोडी
नरसिंहगढ़
राजगढ़
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(4) 6.396
(5) रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु.
(2) भूमि के नक्शे, ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , राजस्व, नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 09- अ - 82-2016-17.- नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस आशय की धारा 19 अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 27 जुलाई 2018 को कराया गया था. उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से 12 माह की अवधि के भीतर अधिनिर्णय पारित किया जाना आवश्यक है . किन्तु कोविड-19 एवं प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलामेन्ट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है , जबकि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह /ऐलाईमेन्ट का मिलान किया जाना नितान्त आवश्यक है, इन परिस्थितियों में विहित समय - सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सकता है.
अतः, भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय - सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है:-
अनुसूची ( 1 )
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
(1)
(3) कडियामित्रसेन
(2) नरसिंहगढ़
राजगढ़
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(4) 4.114
(5) रामगंज मण्डी से भोपाल नई वड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु.
(2) भूमि के नक्शे, ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , राजस्व, नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
280
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जनवरी 2023
प्र. क्र. 03 - अ-82-2016-17.- नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस आशय की धारा 19 अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 24 अगस्त 2018 को कराया गया था . उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से 12 माह की अवधि के भीतर अधिनिर्णय पारित किया जाना आवश्यक है. किन्तु कोविड-19 एवं प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलामेन्ट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है, जबकि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह ऐलाईमेन्ट का मिलान किया जाना नितान्त आवश्यक है, इन परिस्थितियों में विहित समय - सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सकता है.
अतः, भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , अवार्ड पारित किये जाने की समय- सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है:-
अनुसूची ( 1 )
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम जिला
तहसील
(3)
बिजोरी (1) राजगढ़
(2) नरसिंहगढ़
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(5)
(4) 7.959
रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु.
(2) भूमि के नक्शे, (प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजस्व, नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्र. क्र. 18 - अ- 82-2016-17.- नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . इस आशय की धारा 19 अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 25 मई 2018 को कराया गया था. उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से 12 माह की अवधि के भीतर अधिनिर्णय पारित किया जाना आवश्यक है. किन्तु कोविड-19 एवं प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलामेन्ट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है , जबकि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह/ऐलाईमेन्ट का मिलान किया जाना नितान्त आवश्यक है, इन परिस्थितियों में विहित समय - सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सकता है.
अतः, भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय - सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है:-
अनुसूची ( 1 )
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
(2) नरसिंहगढ़
(1) राजगढ़
(3) मोईलीखुर्द
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(5)
(4) 2.430
रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु.
(2) भूमिके नक्शे, ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजस्व, नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है.
281
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
प्र. क्र. 02- अ - 82-2016-17.- नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस आशय की धारा 19 अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 27 अप्रैल 2018 को कराया गया था. उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से 12 माह की अवधि के भीतर अधिनिर्णय पारित किया जाना आवश्यक है. किन्तु कोविड-19 एवं प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलामेन्ट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है , जबकि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह ऐलाईमेन्ट का मिलान किया जाना नितान्त आवश्यक है, इन परिस्थितियों में विहित समय- सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सकता है.
अतः, भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , अवार्ड पारित किये जाने की समय - सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है:-
अनुसूची ( 1 )
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम जिला
तहसील
(3) छपरीकलां
(2) नरसिंहगढ़
(1) राजगढ़
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) (4) 5.503
(5) रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु.
(2) भूमिके नक्शे, ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , राजस्व, नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 07- अ - 82-2016-17.- नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. इस आशय की धारा 19 अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 24 अगस्त 2018 को कराया गया था. उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से 12 माह की अवधि के भीतर अधिनिर्णय पारित किया जाना आवश्यक है . किन्तु कोविड-19 एवं प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलामेन्ट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है , जबकि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह ऐलाईमेन्ट का मिलान किया जाना नितान्त आवश्यक है, इन परिस्थितियों में विहित समय - सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सकता है.
अतः, भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय- सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है:-
अनुसूची ( 1 )
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम जिला
तहसील
(3) सेमलखेडी
(2) नरसिंहगढ़
(1) राजगढ़
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(4) 9.491
(5) रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु.
(2) भूमि के नक्शे, ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , राजस्व , नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
282
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
प्र. क्र. 10-अ-82-2016-17.- नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . इस आशय की धारा 19 अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 8 मार्च 2019 को कराया गया था. उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से 12 माह की अवधि के भीतर अधिनिर्णय पारित किया जाना आवश्यक है. किन्तु कोविड-19 एवं प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलामेन्ट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है , जबकि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह ऐलाईमेन्ट का मिलान किया जाना नितान्त आवश्यक है, इन परिस्थितियों में विहित समय - सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सकता है.
अतः, भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय- सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है:-
अनुसूची ( 1 )
भूमि का वर्णन
तहसील
नगर/ग्राम जिला
(3) पाडल्याबना (1) राजगढ़
(2) नरसिंहगढ़
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) (4) 7.523
(5) रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु.
(2) भूमि के नक्शे, ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , राजस्व , नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 12 - अ - 82-2016-17.- नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . इस आशय की धारा 19 अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 27 जुलाई 2017 को कराया गया था. उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से 12 माह की अवधि के भीतर अधिनिर्णय पारित किया जाना आवश्यक है . किन्तु कोविड-19 एवं प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलामेन्ट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है , जबकि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह ऐलाईमेन्ट का मिलान किया जाना नितान्त आवश्यक है, इन परिस्थितियों में विहित समय - सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सकता है.
अतः, भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , अवार्ड पारित किये जाने की समय - सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है:-
अनुसूची ( 1 )
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम जिला
तहसील
(1)
राजगढ़
(2) नरसिंहगढ़
(3) कहारपुरा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(5)
(4) 4.330
रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु.
(2) भूमि के नक्शे, (प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, राजस्व , नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
283
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
प्र. क्र. 08- अ- 82-2016-17.- नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . इस आशय की धारा 19 अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 20 जुलाई 2018 को कराया गया था. उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से 12 माह की अवधि के भीतर अधिनिर्णय पारित किया जाना आवश्यक है. किन्तु कोविड-19 एवं प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलामेन्ट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है , जबकि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह ऐलाईमेन्ट का मिलान किया जाना नितान्त आवश्यक है, इन परिस्थितियों में विहित समय - सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सकता है.
अतः , भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन , अवार्ड पारित किये जाने की समय - सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है:-
अनुसूची ( 1 )
भूमि का वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
(2) नरसिंहगढ़
(3) सागपुर (1) राजगढ़
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में ) (4) 2.785
(5) रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु .
(2) भूमि के नक्शे, ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी , राजस्व , नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
प्र. क्र. 11 - अ- 82-2016-17.- नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . इस आशय की धारा 19 अधिसूचना का प्रकाशन दिनांक 15 जून 2018 को कराया गया था. उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार धारा 19 के प्रकाशन दिनांक से 12 माह की अवधि के भीतर अधिनिर्णय पारित किया जाना आवश्यक है. किन्तु कोविड-19 एवं प्राधिकृत विभाग द्वारा प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये जाने के कारण प्रस्तावित ऐलामेन्ट का स्थल पर मिलान नहीं हो पा रहा है, जबकि अवार्ड पारित किये जाने के पूर्व प्रस्तावित स्थल पर सीमा चिन्ह ऐलाईमेन्ट का मिलान किया जाना नितान्त आवश्यक है, इन परिस्थितियों में विहित समय - सीमा एक वर्ष में अवार्ड पारित नहीं किया जा सकता है.
अतः, भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा, सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय - सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है:-
अनुसूची ( 1 )
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील
नगर/ग्राम
(1)
राजगढ़
(2) नरसिंहगढ़
(3) चैनपुराकलां
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(4) 7.125
(5) रामगंज मण्डी से भोपाल नई बड़ी रेल लाईन परियोजना हेतु.
(2) भूमि के नक्शे, ( प्लान ) आदि का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी, राजस्व , नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है .
284
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
राजगढ़ , दिनांक 23 दिसम्बर 2022
प्र. क्र. 0012 - अ- 82-2020-21 .- राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरांत पाया गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . इस आशय की धारा 19 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 23 अप्रैल 2021 को कराया गया था. पंचायत एवं नगरीय निकाय के निर्वाचन ( माह मई, जून एवं जुलाई 2022 ) के कारण सीमांकन में विलंब होने के कारण 1 वर्ष की नियत अवधि में अवार्ड पारित नहीं किया जा सका.
अतः, भू- अर्जन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 25 के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, अवार्ड पारित किये जाने की समय - सीमा में एक वर्ष की वृद्धि करता है:-
अनुसूची ( 1 )
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम जिला
तहसील
(1) राजगढ़
(2) खिलचीपुर
(3) मदनपुरी नेश छीपीपुरा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन क्षेत्रफल ( हेक्टेयर में )
(5)
(4) 1.426
0.063
5.694
मदनपुरा लघु सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित भूमि हेतु अर्जन.
योग
7.183
(2) भूमि के नक्शे, ( प्लान ) आदि का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, तहसील खिलचीपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.
हर्ष दीक्षित , कलेक्टर.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 3 जनवरी 2023
भू-अर्जन- प्र. क्र.-अ- 82-22-23 - पत्र क्र.-1- भू- अर्जन-22 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगाः-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
अर्जनीय रकबा (हे . में) लगभग (1)
(4) सतना
3.634
(3) फुरताल खुर्द
(2) नागौद
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
वरगी व्यपवर्तन परियोजना कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7 , जिला सतना ( म. प्र. ) अन्तर्गत नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु .
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
285
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ- 82-22-23- पत्र क्र.-2- भू- अर्जन-22. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगाः-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा (हे . में ) लगभग
(4)
2.465 (1) सतना
(3) मझगवांखुर्द
(2) नागौद
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, जिला सतना ( म. प्र. )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भू-अर्जन- प्र . क्र.-अ- 82-22-23 - पत्र क्र. - 3 - भू- अर्जन-22. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगाः-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
अर्जनीय रकबा (हे . में) लगभग
(1)
(3) गौरा
2.784 (4) (2) नागौद
सतना
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना (5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7 , जिला सतना ( म. प्र. ) अन्तर्गत नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भू-अर्जन- प्र . क्र.-अ- 82-22-23 - पत्र क्र. - 4- भू- अर्जन-22 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
[भाग 1
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग
(1)
(3)
(4)
(2)
(6) सतना
नागौद कोनी
1.550
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7 , जिला सतना ( म. प्र. )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
भू-अर्जन- प्र. क्र.-अ- 82-22-23- पत्र क्र.- 5- भू- अर्जन-22. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकवा (हे. में) लगभग
(1)
(3)
(4)
सतना
0.233
(2) नागौद फुरताल कला
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, जिला सतना ( म. प्र. )
(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु .
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-22-23- पत्र क्र. 6- भू-अर्जन 22. चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगाः -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग
(2)
(3)
(4)
(6) (1) सतना
7.984
बरगी व्यपवर्तन परियोजना नागौद बमुरहिया
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7 , जिला सतना ( म. प्र. ) अन्तर्गत नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
287
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 जनवरी 2023
भाग 1 ]
भू-अर्जन- प्र . क्र.-अ-82-22-23- पत्र क्र.-7- भू-अर्जन-22. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
ग्राम
जिला
अर्जनीय रकबा (हे . में ) लगभग
(4)
2.338
(3) खडहरा
(2) नागौद
(1) सतना
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्र. 7 , जिला सतना ( म. प्र. )
(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भू-अर्जन- प्र . क्र.- अ- 82-22-23 - पत्र क्र.- 8- भू- अर्जन-22. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगाः-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकबा (हे . में) लगभग (4) 6.628 (1) सतना
(3) घदेह खुर्द
(2) नागौद
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7 , जिला सतना ( म. प्र. )
(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ- 82-22-23- पत्र क्र.-9- भू-अर्जन-22. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगाः- 288
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
[भाग 1
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
अर्जनीय रकबा (हे . में ) लगभग
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6) सतना
नागौद
15.865
रहिकवारा
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7 , जिला सतना ( म. प्र. )
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भू-अर्जन- प्र . क्र.- अ-82-22-23- पत्र क्र.- 10- भू- अर्जन-22 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुर्नवास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग
(1)
(2)
(6) सतना
नागौद
(3) गजना
(4) 1.491
बरगी व्यपवर्तन परियोजना बधाव
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7 , जिला सतना ( म. प्र. ) अन्तर्गत नागौद सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला रतलाम, मध्यप्रदेश
संशोधन
(अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी से भूमि क्रय नीति 2014 )
रतलाम, दिनांक 14 नवम्बर 2022
क्र. 4390 - भू- अर्जन- 22-01-अ- 82-2022-23- कार्यालयीन ज्ञाप क्र. 1867-68 - भू-अर्जन 22 दिनांक 21 जून 2022 के द्वारा " अनुभाग जावरा के बरगढ़ फण्टा ( एच . एस. - 31 ) से भैसाना फण्टा ( एच. एस. - 31 ) मार्ग निर्माण योजना " अंतर्गत जिला रतलाम की तहसील पिपलौदा के प. ह. नं. 46 के ग्राम हरियाखेडा के खाताधारकों की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ- 12-2-2014- सात -2 ए, भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 के तहत आपसी सहमति से क्रय किये जाने हेतु सार्वजनिक सूचना का प्रकाशन किया गया था, उक्त सार्वजनिक सूचना के अनुक्रमांक 6 पर दर्शित भूधारक श्री अम्बाराम पिता धुरा कुलम्बी, निवासी हरियाखेडा, तहसील पिपलौदा की भूमि सर्वे क्रमांक 53/2 रकबा 0.02 हे . टंकण त्रुटि से अंकित हो गया था जिसके स्थान पर भूमि सर्वे क्रमांक 53 तथा अर्जित भूमि रकबा 0.2 हे. पढ़ा जावे.
अतः तदनुसार आंशिक संशोधन किया जाता है .
नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
289
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 23 दिसम्बर 2022
क्र. 9419 - प्रस्तु.- भू-अर्जन-2022 . कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार मौजा ग्राम- गोंडीबडोना , तहसील सौंसर के गोंडीबडोना जलाशय के बांध निर्माण हेतु एवं ग्राम संगम, दीप , भोयारी रैयत , कोहटरैयत, बीजागोरा , टीकाडी, तहसील मोहखेड के छिन्दवाड़ा सिंचाई काम्पलेक्स योजना के अंतर्गत संगम 2 बांध से डूब प्रभावित ग्रामों हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 के अन्तर्गत प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग 1 में दिनांक 29 अक्टूबर , 2021 एवं 26 नवम्बर 2021 को किया गया है.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के पत्र क्रमांक 3916- कार्य- 2022- छिन्दवाड़ा दिनांक 25 नवम्बर 2022 एवं पत्र क्रमांक 3945 - कार्य -2022 छिन्दवाड़ा दिनांक 28 नवम्बर 2022 के परिपेक्ष्य में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 ( 7 ) उपधारा 1 के अन्तर्गत समुचित सरकार द्वारा बारह मास की अवधि के अवसान उपरांत, अवसान अवधि से आगामी बारह माह की अवधि के लिये समयवृद्धि की जाती है.
भूमि का वर्णन पूर्ववत् यथावत् निर्धारित रहेगा, किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है.
क्र. 9420 - प्रस्तु.- भू- अर्जन-2022. कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार मौजा ग्राम कुकडीखापा तहसील पांढुर्णा, जिला छिन्दवाड़ा के डोलनाला जलाशय के बांध निर्माण हेतु ( पूरक प्रकरण ) लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत निजी भूमि के अर्जन के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 ( 1 ) के अन्तर्गत अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग 1 में दिनांक 20 अगस्त 2021 को किया गया है . तदुपरांत अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के तहत् निर्धारित समयावधि एक वर्ष के भीतर धारा 23 के तहत् अवार्ड आदेश पारित नहीं किया गया है.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के पत्र क्रमांक 3463- कार्य- भू- अर्जन-2022-23, छिन्दवाड़ा दिनांक 17 अक्टूबर 2022 के परिपेक्ष्य में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 25 के अन्तर्गत समुचित सरकार द्वारा बारह मास की अवधि के अवसान उपरांत, अवसान अवधि से आगामी बारह माह की अवधि के लिये समयवृद्धि की जाती है.
भूमि का वर्णन पूर्ववत् यथावत् निर्धारित रहेगा , किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है.
क्र. 9421- प्रस्तु.- भू-अर्जन-2022 . कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , छिन्दवाड़ा द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव अनुसार मौजा ग्राम कुकडीखापा तहसील पांडुर्णा , जिला छिन्दवाड़ा के डोलनाला जलाशय के बांध निर्माण हेतु ( पूरक प्रकरण ) लघु सिंचाई योजना के अंतर्गत निजी भूमि के अर्जन के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 19 ( 1 ) के अन्तर्गत अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश के राजपत्र भाग 1 में दिनांक 20 अगस्त 2021 को किया गया है. तदुपरांत अधिनियम में वर्णित प्रावधानों के तहत् निर्धारित समयावधि एक वर्ष के भीतर धारा 23 के तहत् अवार्ड आदेश पारित नहीं किया गया है.
कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाड़ा के पत्र क्रमांक 3463-कार्य- भू-अर्जन-2022-23 , छिन्दवाड़ा दिनांक17 अक्टूबर 2022 के परिपेक्ष्य में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा 25 के अन्तर्गत समुचित सरकार द्वारा बारह मास की अवधि के अवसान उपरांत, अवसान अवधि से आगामी बारह माह की अवधि के लिये समयवृद्धि की जाती है.
भूमि का वर्णन पूर्ववत् यथावत् निर्धारित रहेगा, किसी भी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीतला पटले , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
290
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 जनवरी 2023
कार्यालय , कलेक्टर, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश एवं सक्षम प्राधिकारी, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खरगोन, दिनांक 28 सितम्बर 2022
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013
[क्र. 30, सन् 2013 की धारा 19 ( 1 ) के अन्तर्गत ]
क्र. 206- भू- अर्जन-2022 . चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 की उपधारा 1 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- खरगोन
(ख ) तहसील- खरगोन
(ग) ग्राम- आवली
(घ ) अर्जनीय भूमि का क्षेत्रफल-0.673 हेक्टेयर.
खसरा नंबर
रकबा
(हे. में)
(1)
(2)
0.022
5/1
5/2
0.020
5/3
0.020
0.030
5/4
0.030
5/5
5/8
0.030
0.085
7/1
0.206
9
0.089
10
0.141
20
कुल योग : 0.673
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है-" डेहरी क्रमांक 2 तालाब के माईनर नहर कार्य के निर्माण हेतु"
(3 ) प्रस्तावित भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है जिससे पुनर्व्यवस्थापन क्षेत्र की पहचान व पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन योजना के सार का प्रकाशन किया जाना आवश्यक नहीं है .
(4) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कुमार पुरूषोत्तम, कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सीहोर, दिनांक 9 दिसम्बर 2022
प्र. क्र. 01- अ- 82-22-23.-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे अनुसूची में पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का विवरण
(क) जिला- सीहोर
(ख) तहसील- बुधनी
(ग) नगर/ग्राम का नाम- बेरखेड़ी
(घ) क्षेत्रफल-1.072 हेक्टेयर.
खसरा
रकबा
नम्बर (में से )
(हे. में )
(2)
(1)
53/11/1/2 एस
0.283
68/2 एस
0.089
68/3 एस
0.348
0.222
68/4 एस
0.130
69
योग..1.072
( 2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- नर्मदा नदी पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी/भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किया जा सकता है.
प्रवीण सिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.