प्रध्यप्रदे श
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , मंगलवार, दिनांक 24 जनवरी 2023- माघ 4 , शक 1944
क्रमांक 18]
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2023
आदेश
क्र. एफ- 3-26-2021 - तेरह -04 .- विद्युत् अधिनियम , 2003 ( क्रमांक 36 सन् 2003 ) की धारा 82 की उपधारा (5 ) के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य शासन, एतद्वारा , श्री प्रशांत कुमार चतुर्वेदी, भोपाल को मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग का सदस्य नियुक्त करता है .
2. उपरोक्त नियुक्ति विद्युत् अधिनियम, 2003 ( क्रमांक 36 सन् 2003 ) की धारा 82 , 84 , 85 , 89 एवं 90 में उल्लेखित निबंधनों के अधीन होगी. आयोग के सदस्य को मध्यप्रदेश विद्युत् नियामक आयोग ( अध्यक्ष और सदस्यों के वेतन, भत्ते और अन्य सेवाशर्तें) नियम, 2000 ( यथासंशोधित ) के अंतर्गत वेतन, भत्ते एवं अन्य सुविधाओं की पात्रता होगी . उक्त नियुक्ति श्री प्रशांत कुमार चतुर्वेदी द्वारा सदस्य के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रभावी होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय दुबे, प्रमुख सचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023.