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मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, मंगलवार, दिनांक 24 जनवरी 2023- माघ 4, शक 1944
क्रमांक 19 ]
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 24 जनवरी 2023
क्र. 1377-21 - इक्कीस-अ-( प्रा. ) .- मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 23 जनवरी, 2023 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है , एतद्वारा , सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव , अतिरिक्त सचिव.
37 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2023
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मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १ सन् २०२३
मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( द्वितीय संशोधन ) अधिनियम , २०२३
[ दिनांक २३ जनवरी, २०२३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक २४ जनवरी, २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित की गई. ]
मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , १ ९ ५ ९ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.
भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
संक्षिप्त नाम.
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( द्वितीय संशोधन ) अधिनियम, २०२२ है.
धारा १२ ९ का
संशोधन.
२. मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, १ ९ ५ ९ ( क्रमांक २० सन् १ ९५ ९ ) की धारा १२ ९ में, उपधारा ( १ ) , उपधारा ( २ ) तथा उपधारा ( ३ ) में , शब्द " राजस्व निरीक्षक " के पश्चात्, शब्द " या पटवारी " अन्तःस्थापित किए जाएं.
भोपाल , दिनांक 24 जनवरी 2023
क्र. 1377-21-इक्कीस-अ-(प्रा. ).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता (द्वितीय संशोधन ) अधिनियम , २०२२ ( क्रमांक १ सन् २०२३ ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव , अतिरिक्त सचिव.
MADHYA PRADESH ACT
No. 1 OF 2023
THE MADHYA PRADESH LAND REVENUE CODE ( SECOND AMENDMENT ) ACT, 2022
[Received the assent of the Governor on the 23rd January, 2023 ; assent first published in the " Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary ) " , dated the 24th January , 2023. ]
An Act further to amend the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 .
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy- third year of the Republic of India as follows :-
Short title.
2022 . 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Land Revenue Code (Second Amendment ) Act,
Amendment of Section 129 .
2. In Section 129 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959 ) , in sub - section ( 1 ) , sub - section (2 ) and sub - section (3 ) , after the words " Revenue Inspector " , the words " or Patwari " shall be inserted .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023 .