Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

सहकारी सोसाइटी (संशोधन) अधिनियम 2022...

Published 24 January 2023

Department
विधि और विधायी कार्य
Type
Extraordinary
Gazette no.
20
Identifier
in.gazette.madhya.2023-01-24.20.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्र द श शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 20]

भोपाल , मंगलवार, दिनांक 24 जनवरी 2023 - माघ 4, शक 1944

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 24 जनवरी 2023

क्र. 1437-29- इक्कीस-अ-( प्रा.).-मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 23 जनवरी , 2023 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है , एतद्वारा , सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राजेश यादव , अतिरिक्त सचिव.

39 40

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2023

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक २ सन् २०२३

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी ( संशोधन ) अधिनियम, २०२२

[ दिनांक २३ जनवरी , २०२३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक २४ जनवरी, २०२३ को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]

मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १ ९ ६० को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी ( संशोधन ) अधिनियम , २०२२ है.

संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.

( २ ) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.

धारा ४ ९ का

संशोधन.

२. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम , १ ९ ६० ( क्रमांक १७ सन् १ ९ ६१ ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) की धारा ४९ में, उपधारा ( ७ - क) में, खण्ड ( ख ) में, द्वितीय परंतुक में, शब्द " केन्द्रीय सोसाइटी " के पश्चात्, शब्द " या प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी " अन्तःस्थापित किए जाएं.

३. मूल अधिनियम की धारा ५३ में,-

धारा ५३ का संशोधन.

(एक) उपधारा ( १ ) में, द्वितीय परंतुक में, शब्द " केन्द्रीय सोसाइटी " के पश्चात्, शब्द " या प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी " अन्तःस्थापित किए जाएं.

(दो) उपधारा ( १२ ) में , द्वितीय परंतुक में, शब्द " केन्द्रीय सोसाइटी " के पश्चात्, शब्द " या प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी " अन्तःस्थापित किए जाएं.

भोपाल , दिनांक 24 जनवरी 2023

क्र. 1437-29 - इक्कीस-अ-( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन ) अधिनियम, २०२२ ( क्रमांक २ सन् २०२३ ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राजेश यादव , अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 2 OF 2023

THE MADHYA PRADESH CO - OPERATIVE SOCIETIES ( AMENDMENT ) ACT , 2022

[Received the assent of the Governor on the 23rd January , 2023; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette ( Extra - ordinary ) " , dated the 24th January , 2023. ]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Co - operative Societies Act , 1960 .

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-third year of the Republic of India as follows :-

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Co - operative Societies ( Amendment) Act , 2022 .

Short title and commencement .

40 ( 1 )

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2023

(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.

Amendment of Section 49 .

2. In Section 49 of the Madhya Pradesh Co- operative Societies Act , 1960 (No. 17 of 1961 ) (hereinafter referred to as the principal Act) , in sub - section (7 -A) , in clause (b ) , in the second proviso , after the words " Central Society " , the words " or Primary Agriculture. Credit Co - operative Society " shall be inserted .

3. In Section 53 of the principal Act,-

Amendment of Section 53 .

(i) in sub-section ( 1 ) , in the second proviso , after the words " Central Society " , the words " or Primary Agriculture Credit Co - operative Society " shall be inserted.

(ii) in sub - section ( 12) , in the second proviso , after the words " Central Society" , the words " or Primary Agriculture Credit Co - operative Society " shall be inserted.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 24 January 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2023-01-24.20.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2023-01-24.20.Extraordinary.