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मध्यप्र द श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 20]
भोपाल , मंगलवार, दिनांक 24 जनवरी 2023 - माघ 4, शक 1944
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 24 जनवरी 2023
क्र. 1437-29- इक्कीस-अ-( प्रा.).-मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 23 जनवरी , 2023 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है , एतद्वारा , सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राजेश यादव , अतिरिक्त सचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 जनवरी 2023
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक २ सन् २०२३
मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी ( संशोधन ) अधिनियम, २०२२
[ दिनांक २३ जनवरी , २०२३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक २४ जनवरी, २०२३ को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]
मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम, १ ९ ६० को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.
भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
१. ( १ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी ( संशोधन ) अधिनियम , २०२२ है.
संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ.
( २ ) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा.
धारा ४ ९ का
संशोधन.
२. मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी अधिनियम , १ ९ ६० ( क्रमांक १७ सन् १ ९ ६१ ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) की धारा ४९ में, उपधारा ( ७ - क) में, खण्ड ( ख ) में, द्वितीय परंतुक में, शब्द " केन्द्रीय सोसाइटी " के पश्चात्, शब्द " या प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी " अन्तःस्थापित किए जाएं.
३. मूल अधिनियम की धारा ५३ में,-
धारा ५३ का संशोधन.
(एक) उपधारा ( १ ) में, द्वितीय परंतुक में, शब्द " केन्द्रीय सोसाइटी " के पश्चात्, शब्द " या प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी " अन्तःस्थापित किए जाएं.
(दो) उपधारा ( १२ ) में , द्वितीय परंतुक में, शब्द " केन्द्रीय सोसाइटी " के पश्चात्, शब्द " या प्राथमिक कृषि साख सहकारी सोसाइटी " अन्तःस्थापित किए जाएं.
भोपाल , दिनांक 24 जनवरी 2023
क्र. 1437-29 - इक्कीस-अ-( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , मध्यप्रदेश सहकारी सोसाइटी (संशोधन ) अधिनियम, २०२२ ( क्रमांक २ सन् २०२३ ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव , अतिरिक्त सचिव.
MADHYA PRADESH ACT
No. 2 OF 2023
THE MADHYA PRADESH CO - OPERATIVE SOCIETIES ( AMENDMENT ) ACT , 2022
[Received the assent of the Governor on the 23rd January , 2023; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette ( Extra - ordinary ) " , dated the 24th January , 2023. ]
An Act further to amend the Madhya Pradesh Co - operative Societies Act , 1960 .
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy-third year of the Republic of India as follows :-
1. This Act may be called the Madhya Pradesh Co - operative Societies ( Amendment) Act , 2022 .
Short title and commencement .
40 ( 1 )
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2023
(2) It shall come into force from the date of its publication in the Madhya Pradesh Gazette.
Amendment of Section 49 .
2. In Section 49 of the Madhya Pradesh Co- operative Societies Act , 1960 (No. 17 of 1961 ) (hereinafter referred to as the principal Act) , in sub - section (7 -A) , in clause (b ) , in the second proviso , after the words " Central Society " , the words " or Primary Agriculture. Credit Co - operative Society " shall be inserted .
3. In Section 53 of the principal Act,-
Amendment of Section 53 .
(i) in sub-section ( 1 ) , in the second proviso , after the words " Central Society " , the words " or Primary Agriculture Credit Co - operative Society " shall be inserted.
(ii) in sub - section ( 12) , in the second proviso , after the words " Central Society" , the words " or Primary Agriculture Credit Co - operative Society " shall be inserted.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023 .