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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्‍यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गांरटी अधिनियम 2010 की धारा 3 के तहत श्रम विभाग की सेवाए..

Published 24 January 2023

Department
लोक सेवा प्रबंधन
Type
Extraordinary
Gazette no.
21
Identifier
in.gazette.madhya.2023-01-24.21.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्य प्रदे श शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 24 जनवरी 2023- माघ 4, शक 1944

क्रमांक 21 ]

लोक सेवा प्रबंधन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 24 जनवरी 2023

क्र. एफ - 2-21-2022-61- लोसेप्र- इकसठ -1- पी.एस.जी.-2.-मध्यप्रदेश लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम, 2010 (क्रमांक 24 सन् 2010 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , एतद्वारा , श्रम विभाग द्वारा उपलब्ध करवाई जाने वाली नवीन सेवा, पदाभिहित अधिकारी का पदनाम, सेवा प्रदान करने के लिए निश्चित की गई समय - सीमा, प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम, प्रथम अपील अधिकारी द्वारा निराकरण के लिए निश्चित की गई समय - सीमा तथा द्वितीय अपील अधिकारी का पदनाम निम्नानुसार अधिसूचित करती है, अर्थात्:-

मध्यप्रदेश लोकसेवा के प्रदाय की गारंटी अधिनियम, 2010 की धारा 3 के तहत श्रम विभाग की सेवाएं.

सेवाएं

सेवा क्र.

पदाभिहित अधिकारी का पदनाम

द्वितीय अपील प्राधिकारी का पदनाम प्रथम अपील अधिकारी का पदनाम

सेवा प्रदान करने की निश्चित समय- सीमा (4)

(3) (1)

(2)

संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा एवं मुख्य निरीक्षक. कारखाना 2.46 कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 6 सहपठित मध्यप्रदेश कारखाना नियम, 1962 के नियम 123 के अन्तर्गत कारखानों में भवनों की जांच, परीक्षण एवं स्थायित्व प्रमाण पत्र जारी करने हेतु सक्षम व्यक्तिके रूप में मान्यता हेतु प्राप्त होने वाले आवेदनों का निराकरण किया जाना.

2.47 कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा 21 ( 2 ) , 28 , 29 एवं 31 सहपठित मध्यप्रदेश कारखाना

संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा एवं मुख्य कारखाना निरीक्षक.

41

प्रथम अपील के निराकरण की निश्चित की गयी समय-सीमा (6)

(7) (5)

श्रमायुक्त 30कार्य दिवस

07 कार्य दिवस

सचिव/प्रमुख सचिव श्रम विभाग.

श्रमायुक्त

07 कार्य दिवस

30कार्य दिवस

सचिव/प्रमुख सचिव श्रम विभाग .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 जनवरी 2023

42

(4)

(3)

(2)

(1)

नियम , 1962 के नियम 123 अन्तर्गत कारखानों में स्थापित मशीनों, लिफ्ट, हाईस्ट , लिफ्टिंग , मशीनरी लिफ्टिंग टेक्लस एवं दाब संयंत्र की जांच, परीक्षण, निरीक्षण एवं प्रमाणीकरण करने के प्रयोजन के लिए सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता हेतु प्राप्त होने वाले आवेदनों का निराकरण किया जाना.

संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा एवं मुख्य निरीक्षक. कारखाना 2.48 मध्यप्रदेश कारखाना नियम, 1962 के नियम 07 के अन्तर्गत निर्मित शेड्यूल 18 के साल्वेंट एक्सट्रेशन प्लांट के निरीक्षण एवं परीक्षण तथा प्लांट के फिटनेस के संबंध में रिपोर्ट जारी करने के प्रयोजन के लिए सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता हेतु प्राप्त होने वाले आवेदनों का निराकरण किया जाना.

2.49 कारखाना अधिनियम , 1948 की संचालक औद्योगिक स्वास्थ्यएवं सुरक्षा एवं मुख्य निरीक्षक. कारखाना धारा 36 एवं 41 सह पठित मध्यप्रदेश कारखाना नियम के नियम 123 एवं मध्यप्रदेश कारखाना नियम, 1962 के नियम 73 - ए एवं 73-जी के अन्तर्गत कारखानों में खतरनाक धूम्र के विरुद्ध सावधानियां , ओवन, थर्मिकप्लूइड हीटर रिएक्शन वेसल्स एवं केटल्स कीजांच, परीक्षण एवं प्रमाणीकरण करने के प्रयोजन के लिए सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता हेतु प्राप्त होने वाले आवेदनों का निराकरण किया जाना.

2.50 कारखाना अधिनियम, 1948 की

कारखाना संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा एवं मुख्य निरीक्षक.

धारा 87 सहपठित मध्यप्रदेश कारखाना नियम, 1962 के नियम 107 एवं 123 के अन्तर्गत कारखानों में स्थापित मेटल ग्राइंडिग ग्लेजिंग , कम्प्रेस्ड एयर से शॉट अथवा ग्रिट ब्लास्टिंग प्रोसेस , विस्कस प्रोसेस एवं फाउन्ड्री में प्रावधान किये गये वेन्टीलशन सिस्टम की जांच, परीक्षण एवं प्रमाणीकरण करने के प्रयोजन के लिए सक्षम व्यक्ति के रूप में मान्यता हेतु प्राप्त होने वाले आवेदनों का निराकरण किया जाना.

(7)

(6)

(5)

श्रमायुक्त

07 कार्य दिवस

30कार्य दिवस

सचिव/प्रमुख सचिव श्रम विभाग.

श्रमायुक्त

30कार्य दिवस

07 कार्य दिवस

सचिव/प्रमुख सचिव श्रम विभाग.

श्रमायुक्त

30कार्य दिवस

07 कार्य दिवस

सचिव/प्रमुख सचिव श्रम विभाग.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गिरीश शर्मा , उपसचिव.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 24 January 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2023-01-24.21.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2023-01-24.21.Extraordinary.