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मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 27]
भोपाल, बुधवार, दिनांक 25 जनवरी 2023- माघ 5 , शक 1944
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 25 जनवरी 2023
क्र. 1492-31-इक्कीस-अ-(प्रा. ) .-मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 23 जनवरी 2023 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा , सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव , अपर सचिव.
53 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जनवरी 2023
54
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक ४ सन् २०२३
मध्यप्रदेश निरसन अधिनियम, २०२२
[ दिनांक २३ जनवरी , २०२३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक २५ जनवरी , २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित की गई. ]
कतिपय अधिनियमितियों का निरसन करने हेतु अधिनियम.
भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश निरसन अधिनियम, २०२२ है.
संक्षिप्त नाम.
२. अनुसूची में विनिर्दिष्ट अधिनियमितियों का उसके चौथे कालम में वर्णित की गई सीमा तक एतद्वारा निरसन किया जाता है .
कतिपय अधिनियमितियों का निरसन.
व्यावृत्ति.
३. इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से , किसी अन्य अधिनियमिति पर, जिसमें निरसित अधिनियमिति लागू की गई है, सम्मिलित अथवा निर्दिष्ट की गई है , प्रभाव नहीं पड़ेगा;
और यह अधिनियम , पूर्व में की गई या भुगती गई किसी बात की विधिमान्यता , अविधिमान्यता, प्रभाव या परिणाम या पूर्व में ही अर्जित, प्रोद्भूत या उपगत किसी अधिकार, हक, बाध्यता या दायित्व या उसके संबंध में किसी उपचार या कार्यवाही या किसी ऋण, शास्ति , बाध्यता , दायित्व , दावे या मांग या उससे किसी निर्मुक्ति या उन्मोचन या पूर्व में ही अनुदत्त किसी क्षतिपूर्ति या भूतकाल में किए गए किसी कार्य या बात के सबूत पर, प्रभाव नहीं डालेगा;
और यह अधिनियम विधि के किसी सिद्धांत या नियम या स्थापित अधिकारिता , अभिवचन के रूप में या अनुक्रम पर, पद्धति या प्रक्रिया या विद्यमान प्रथा, रूढ़ि , विशेषाधिकार, निर्बन्धन, छूट, पद या नियुक्ति पर इस बात के होते हुए भी प्रभाव नहीं डालेगा कि वह क्रमशः किसी ऐसी अधिनियमिति द्वारा, जो कि एतद्वारा , निरसित की गई है, उसमें या उससे किसी रीति में अभिपुष्ट किया गया है या मान्यताप्राप्त है या व्युत्पन्न है ;
और इस अधिनियम द्वारा किसी अधिनियमिति के निरसन से किसी अधिकारिता , पद, रूढ़ि, दायित्व , अधिकार, हक, विशेषाधिकार, निर्बन्धन , छूट , प्रथा, पद्धति, प्रक्रिया या अन्य विषय या बात का, जो अब विद्यमान या प्रवृत्त नहीं है, पुनः प्रवर्तन या प्रत्यावर्तन नहीं होगा.
अनुसूची (धारा २ देखिए)
निरसन
संक्षिप्त नाम (३ ) वर्ष (१ )
क्रमांक (२)
९
१९२८
मध्यप्रदेश बोर्स्टल एक्ट, १ ९ २८
४६ मध्यभारत लघुवाद न्यायालय अधिनियम , १ ९ ४९ १९ ४९
मध्यप्रदेश उद्योग राज्य सहायता अधिनियम , १ ९ ५८ २०
१९५८
मध्यप्रदेश अश्व- रोग अधिनियम , १ ९ ६० १९ ६०
२१
१९७६
२१ मध्यप्रदेश पशु ( नियंत्रण ) अधिनियम , १ ९ ७६ निरसन की सीमा (४)
संपूर्ण
संपूर्ण
संपूर्ण
संपूर्ण
संपूर्ण मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2023
54 ( 1 )
भोपाल , दिनांक 25 जनवरी 2023
क्र. 1492-31 - इक्कीस-अ-( प्रा. ).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , मध्यप्रदेश निरसन अधिनियम , 2022 ( क्रमांक 4 सन् 2023 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राजेश यादव , अपर सचिव.
MADHYA PRADESH ACT
No. 4 OF 2023
THE MADHYA PRADESH NIRSAN ADHINIYAM, 2022
[Received the assent of the Governor on the 23rd January , 2023 ; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary ) " , dated the 25th January , 2023. ]
An Act to repeal certain enactments .
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy- third year of the Republic of India as follows :-
Short title 1. This Act may be called the Madhya Pradesh Nirsan Adhiniyam , 2022 .
Repeal of certain enactments .
2. The enactments specified in the Schedule are hereby repealed to the extent mentioned in the fourth column thereof.
Savings .
3. The repeal by this Act of any enactment shall not affect any other enactment in which the repealed enactment has been applied , incorporated or referred to;
and this Act shall not affect the validity invalidity , effect or consequences of anything already done or suffered, or any right , title , obligation or liability already acquired , accrued or incurred; or any remedy or proceeding in respect thereof, or any release or discharge of or from any debt, penalty, obligation , liability, claim or demand, or any indemnity already granted , or the proof of any past act or thing ;
nor shall this Act affect any principle or rule of law , or established jurisdiction , form or course of pleading , practice or procedure , or existing usage , custom , privilege , restriction , exemption , office or appointment , notwithstanding that the same respectively may have been in any manner affirmed or recognized or derived by , in or from any enactment hereby repealed ;
nor shall the repeal by this Act of any enactment revive or restore any jurisdiction , office , custom , liability; right , title , privilege , restriction , exemption , usage , practice, procedure or other matter or thing not now existing or in force .
THE SCHEDULE
[See Section 2 ]
REPEALS
Shorttitle
(3)
Extent of repeal (4) No. (2)
Year (1)
The whole 1928
9
The Madhya Pradesh Borstal Act, 1928
The whole 46
1949
The Madhya Bharat Small Cause Courts Act, 1949
Thewhole 1958
20
The Madhya Pradesh State Aid to Industries Act , 1958
The whole 1960
21
The Madhya Pradesh Horse Sickness Act, 1960
21
The whole 1976
The Madhya Pradesh Pashu ( Niyantran ) Adhiniyam , 1976
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023.