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वध्यप्रदेश शासक
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, बुधवार, दिनांक 25 जनवरी 2023 - माघ 5, शक 1944
क्रमांक 28]
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2023
क्र. 1528-32 - इक्कीस-अ-( प्रा. ).-मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 23 जनवरी 2023 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा , सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राघवेन्द्र भारद्वाज , अतिरिक्त सचिव .
55 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 25 जनवरी 2023
56
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक ५ सन् २०२३
मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल ( संशोधन ) अधिनियम, २०२२
[ दिनांक २३ जनवरी , २०२३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक २४ जनवरी, २०२३ को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]
मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल अधिनियम , २००७ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.
भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल ( संशोधन ) अधिनियम, २०२२ है.
संक्षिप्त नाम.
धारा १० का संशोधन.
२. मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल अधिनियम, २००७ ( क्रमांक २४ सन् २००७ ) की धारा १० में, खण्ड (ख ) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं, अर्थात्ः-
" (ख ) राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों, अर्द्धशासकीय संस्थाओं द्वारा की जा रही नियुक्तियां , जो मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र से बाहर हैं, के संबंध में चयन पद्धति विकसित करना और/ या चयन प्रक्रिया का संचालन करना और उनके अनुरोध पर ऐसा चयन करना;
(ग) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसे क्रियाकलाप करना, जो युवा छात्रों को विभिन्न प्रवेश एवं भर्ती परीक्षाओं की तैयारी के लिये सहायता करें;
(घ) राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से, राज्य के विभिन्न महाविद्यालयों तथा शैक्षणिक संस्थाओं की अवसंरचना विकास के लिए ऐसे क्रियाकलाप संचालित करना, जो छात्रों के हित में हों. " .
भोपाल , दिनांक 25 जनवरी 2023
क्र. 1528-32 - इक्कीस-अ-(प्रा. ).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मण्डल ( संशोधन ) अधिनियम , 2022 ( क्रमांक 5 सन् 2023 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राघवेन्द्र भारद्वाज , अतिरिक्त सचिव.
MADHYA PRADESH ACT
No. 5 OF 2023
THE MADHYA PRADESH EMPLOYEES SELECTION BOARD ( AMENDMENT ) ACT, 2022
[Received the assent of the Governor on the 23rd January , 2023; assent first published in the " Madhya Pradesh Gazette ( Extra - ordinary ) " , dated the 24th January , 2023. ]
An Act further to amend the Madhya Pradesh Employees Selection Board Act, 2007 .
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy- third year of the Republic of India as follows
Short title.
1. This Act may be called the Madhya Pradesh Employees Selection Board ( Amendment ) Act. 2022 .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 25 जनवरी 2023
56 ( 1 )
Amendment of Section 10 .
2. InSection 10 of the Madhya Pradesh Employees Selection Board Act, 2007 ( No. 24 of 2007 ) , for clause (b ) , the following clauses shall be substituted , namely :-
"(b) to develop the selection systems and/ or conduct selection process in respect of the appointments which are outside the purview of the Madhya Pradesh Public Service Commission ,being made by the State Government , Central Government , public sector undertakings , semi - Government institutions and to conduct such selection on their request:
(c) to undertake such activities with prior approval of the State Government which will help young students for preparation of various entrance and recruitment examinations;
(d) to conduct such activities with prior approval of the State Government , for infrastructure development of various colleges and educational institutions of the State in the interest of students . " .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023 .