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देश
भी डाउन लोड किया जा सकता है. मध्य प्र
सत्यमे
मध्यप्रदेश राजपत्र
( असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 29] भोपाल, बुधवार, दिनांक 25 जनवरी 2023 - माघ 5, शक 1944
परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 25 जनवरी 2023
क्र. 3-3-4-001-2022-Sec-1- आठ. - मध्यप्रदेश मोटरयान कराधान अधिनियम, 1991 (क्रमांक 25 सन् 1991) की धारा 21 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुये, राज्य सरकार, एतद्वारा राज्य में पंजीकृत किन्हीं भी प्रवर्ग तथा किसी भी आयु सीमा के मोटरयानों के लिए, जिन पर किसी मोटरयान कर और / या शास्ति की राशि शोध्य है, उक्त वाहन को पंजीकृत वाहन स्क्रेपिंग सुविधा (RVSF) के माध्यम से स्क्रेप करने की शर्त पर दिनांक 31 मार्च, 2024 तक एकमुश्त भुगतान करने पर उसके शोध्य मोटरयान कर और / अथवा शास्ति की शोध्य राशि पर 90% छूट प्रदान करती है.
No. 3-3-4-001-2022 sec-1-VIII. - In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 21 of the Madhya Pradesh Motoryan Karadhan Adhiniyam, 1991 (No. 25 of 1991), the State Government, hereby, provides 90% rebate on the due amount of motor vehicle tax and / or penalty on payment of lump sum by 31st March, 2024 on the condition of scrapping the said vehicle through Registered Vehicle Scrapping Facility (RVSF) for motor vehicles of any categories and any age limit, registered in the State, on which amount of any motor vehicle tax and / or penalty
1. is due.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
श्वेता पवार, उपसचिव.