मध्यप्रदेश शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 जनवरी 2023- माघ 7 , शक 1944
क्रमांक 4]
विषय-सूची
(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प , ( 5 ) भारत शासन के आदेश भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं,
भाग 3.-( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं,
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन , भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, (2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद् के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 16 जनवरी 2023 संशोधित आदेश
क्र. एफ 1 ( ए ) 186-1991- ब- 2- दो. राज्य शासन, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 22 दिसम्बर 2022 को निरस्त करते हुए, उसके स्थान पर श्री अजय कुमार शर्मा, भापुसे , महानिदेशक, आर्थिक अपराध प्रकोष्ठ मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 16 से 20 जनवरी 2023 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 14-15 व 21-22 जनवरी 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है
2. आदेश की शेष कंडिकाऐं यथावत् रहेंगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय गुप्ता , अपर सचिव .
भोपाल , दिनांक 19 जनवरी 2023 संशोधित आदेश
631 क्र. एफ 1 ( ए ) 19-2019- ब-2- दो. विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 30 नवम्बर 2023 द्वारा डॉ. रविन्द्र वर्मा , भापुसे- 17 , सेनानी, 10वीं वाहिनी, विसबल , सागर को खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार में दिनांक 21 से 30 नवम्बर 2022 तक, दस दिवस अर्जित अवकाश अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत परिवार सहित कोच्चि ( केरल ) की यात्रा की अनुमति प्रदान की गई थी.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शामकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023, 632
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
( 2 ) अतः , उक्त स्वीकृत अवकाश यात्रा सुविधा के साथ दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति भी प्रदान की जाती है .
(3 ) आदेश की शेष कंडिकाऐं यथावत् रहेगी,
क्र. एफ 1 ( ए) 70-2020- ब-2- दो. राज्य शासन , डॉ. ऋषिकेश मीणा, भापुसे , नगर पुलिस अधीक्षक, मुरार , ग्वालियर को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 में दिनांक 7 से 14 जनवरी 2023 तक, कुल आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 15 जनवरी 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत कोच्चि ( केरल ) जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है:-
स्वयं 1. डॉ. ऋषिकेश मीणा
पत्नी 2. श्रीमती स्वाती मीणा
पुत्री 3. कु. ऋषा मीणा
(2) अवकाश से लौटने पर डॉ. ऋषिकेश मीणा , भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न नगर पुलिस अधीक्षक, मुरार, ग्वालियर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में डॉ. ऋषिकेश मीणा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि डॉ. ऋषिकेश मीणा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. एफ 1 ( ए) 87-2008- ब- 2- दो. राज्य शासन , सुश्री चैत्रा एन. भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक शिकायत, पु. मु. , भोपाल का दिनांक 2 से 27 जनवरी 2023 तक, छब्बीस दिवस अर्जित अवकाश एवं 01 जनवरी व 28-29 जनवरी 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.
(2) अवकाश से लौटने पर सुश्री चैत्रा, एन . भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक शिकायत, पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में सुश्री चैत्रा, एन. भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि सुश्री चैत्रा एन . भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अन्नू भलावी , अवर सचिव.
[ भाग 1
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 16 जनवरी 2023
संशोधित अधिसूचना
फा. क्र. 193 - इक्कीस-ब( एक)- 2023.- कॉमर्शियल कोर्ट एक्ट, 2015 (2016 का 4 ) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा उक्त अधिनियम की धारा 3 के अधीन जारी इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक फा. क्र. 17(ई ) 17-2016- इक्कीस- ब( एक ) - 1888-19, दिनांक 2 अप्रैल, 2019 , जो मध्यप्रदेश राजपत्र , भाग -1 में दिनांक 12 अप्रैल, 2019 में प्रकाशित की गई थी, के आलोक में, राज्य शासन , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति की सहमति से एतद्वारा , नीचे सारणी के कॉलम ( 3 ) में दर्शित न्यायाधीश (जिला न्यायाधीश स्तर ) को उसके कॉलम ( 2 ) में दर्शित जिले एवं उसके अधीन आने वाले जिलों के लिए, वाणिज्यिक एवं वित्तीय विवादों से संबंधित प्रकरणों का निपटारा करने के लिए न्यायाधीश , वाणिज्यिक अपील न्यायालय के रूप में नियुक्त करता है , अर्थातः
सारणी
जिला
न्यायाधीश-जिला न्यायाधीश स्तर अनु. क्र.
(2)
(1)
(3)
"3.
जवलपुर
श्री यशवंत मालवीय, चौबीसवें जिला न्यायाधीश, जवलपुर. "
F. No. 193 - XXI - B-( 1 ) 2023 . In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commercial Courts Act, 2015 (No. 4 of 2016 ) and in light of this department's Notification No. F. No. 17 ( E ) 17-2016 - ΧΧΙ- Β ( 1 ) 1888- 19, dated 2nd April , 2019 which was published in the Madhya Pradesh Gazette. Part - 1 , dated 12th April , 2019 issued under Section 3 of the said Act, the State Government , with the concurrence of the Chief Justice of the High Court ofMadhya Pradesh , hereby , appoints the Judicial Officer atDistrict Judge level shown in column No. ( 3 ) of the Table below for the District shown in column No. (2 ) thereof and districts falling under it , to be a Judge , Commiercial Appeallate Court, to deal with cases pertaining to Commercial and Financial Disputes , namely : --
TABLE
S. No. District
Judge-District Judge Level
(2)
(1)
(3)
Jabalpur
"3 . Shri Yashwant Malviya , XXIVth District Judge , Jabalpur ." .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. द्विवेदी, प्रमुख सचिव.
633
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
भाग 1 ]
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 27 दिसम्बर 2022
क्र. एफ 11-1-2006- उन्तीस- 2.- राज्य शासन , एतद्वारा , वेअरहाउसिंग कॉर्पोरेशन एक्ट, 1962 ( क्रमांक 58 सन् 1962 ) की धारा 20( 1 ) ( बी) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री राहुल सिंह, माननीय पूर्व विधायक, दमोह को मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लॉजिस्टिक्स कॉर्पोरेशन के संचालक मंडल में संचालक, नियुक्त करता है.
2. तद्नुसार राज्य शासन वेअरहाउसिंग कॉर्पोरेशन एक्ट, 1962 ( क्रमांक 58 सन् 1962 ) की धारा 20 ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए श्री राहुल सिंह, माननीय पूर्व विधायक, दमोह को मध्यप्रदेश वेअरहाउसिंग एण्ड लाजिस्टिक्स कार्पोरेशन का अध्यक्ष नियुक्त करता है .
3. यह नियुक्ति कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष अथवा आगामी आदेश , जो भी पहले हो , तक की अवधि के लिये प्रभावशील होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कैलाश बुन्देला, उपसचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश
छिन्दवाड़ा, दिनांक 29 नवम्बर 2022
क्र. 8499 - वि.लि. - 1 ( ए ) -2022 .- मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम , 1951 की धारा 34 ( क ) के अनुसार, छिन्दवाड़ा जिले में निम्नानुसार अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) को, इस अधिनियम के अंतर्गत, पंजीयक, लोक न्यास की शक्तियाँ प्रत्यायोजित की जाती हैं :-
राजस्व अधिकारी
स. क्र.
राजस्व अनुभाग का नाम
(3)
(2)
(1)
1
पदेन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , छिन्दवाड़ा अनुभाग छिंदवाड़ा
2
पदेन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , चौरई
अनुभाग चौरई
3
पदेन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , अमरवाड़ा अनुभाग अमरवाड़ा
4
पदेन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , परासिया अनुभाग परासिया
5
पदेन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , जुन्नारदेव अनुभाग जुन्नारदेव
पदेन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , पांढुर्णा 6
अनुभाग पांढुर्णा
7
पदेन अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , सौंसर अनुभाग सौंसर
शीतला पटले , कलेक्टर.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जनवरी 2023
[भाग 1
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर एवं समुचित सरकार, जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
खण्डवा , दिनांक 24 नवम्बर 2022
भू- अर्जन- प्र. क्र. 0023-अ-82-2022-23- नस्ती क्र. 22 - एल.ए.- 2022 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः "भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, इसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने लिए प्राधिकृत करता है.
प्रस्तावित पलासी लघु सिंचाई तालाब के नहर निर्माण कार्य की प्रकृति लोकहित अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2 ( अ ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(1)
(2)
(3)
(6) खण्डवा
खण्डवा
(4) 2.82
चिचगोहन
पलासी लघु सिंचाई तालाब
के नहर निर्माण कार्य .
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, खण्डवा.
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी, खण्डवा/कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , खण्डवा के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनूप कुमार सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
सतना, दिनांक 6 जनवरी 2023
भू-अर्जन- प्र. क्र. अ- 82-22-23- पत्र क्र. 18- भू-अर्जन-23. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं 635
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जनवरी 2023
भाग 1 ]
कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय में विनिर्दिष्ट के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग
(4)
(3)
(1)
8.359 सतना
(2) नागौद सुरदहा खुर्द
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, जिला सतना (म. प्र.) .
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद -सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .
भू-अर्जन- प्र . क्र. अ- 82-22-23- पत्र क्र. 19- भू-अर्जन- 23.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा:-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकबा (हे . में ) लगभग
(4) (1)
10.365
(3) रेउसा
सतना
(2) नागौद
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(6)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद- सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र . 7, जिला सतना (म. प्र.) .
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ), सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भू-अर्जन- प्र . क्र. अ- 82-22-23- पत्र क्र. 20- भू-अर्जन-23. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई [भाग ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
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विलंगम सृजित नहीं करेगा:-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग
(4)
(1)
1.432
(3) कोटा
(2) नागौद
सतना
(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद- सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.
(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7 , जिला सतना (म. प्र.).
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भू-अर्जन- प्र . क्र. अ- 82-22-23- पत्र क्र. 22 - भू-अर्जन-23 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
ग्राम
तहसील
जिला
(6)
(5)
अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग (4)
10.683
(3) कठवरिया
(2) नागौद
(1) सतना
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, जिला सतना (म. प्र. ).
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भू-अर्जन-प्र . क्र. अ- 82-22-23- पत्र क्र. 21- भू-अर्जन-23. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई 637
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भाग 1 ]
विलंगम सृजित नहीं करेगा:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला
ग्राम
तहसील
अंर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग
(4) (2)
(3)
(1)
3.145 सतना नागौद मढ़ीकला
सार्वजनिक प्रयोजन कावर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(5)
(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद-सतना शाखा नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, जिला सतना (म. प्र. ).
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
भू-अर्जन- प्र. क्र. अ- 82-22-23- पत्र क्र. 23- भू-अर्जन-23. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अन्तर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विलंगम सृजित नहीं करेगा:-
अनुसूची
भूमिका वर्णन
जिला तहसील
ग्राम
अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग
(4)
16.146 (2) नागौद
(1) सतना
(3) जसो
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी
(6)
(5)
बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत नागौद- सतनाा शाखा नहर निर्माण हेतु.
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्र. 7, जिला सतना (म. प्र. ) .
( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट .
कार्यालय, कुलाधिपति, डॉ. बी. आर. अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू, जिला इन्दौर
राजभवन , भोपाल , दिनांक 24 जनवरी 2023
क्र. एफ- 1-6-22- रा.स. यू.ए.1-44.-डॉ. बी. आर . अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय अधिनियम, 2015 ( क्रमांक 2 सन् 2016 ) की धारा 09 की उपधारा ( 1 ) सहपठित परिनियम 05 की कंडिका 2.1 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति, डॉ. बी . आर. अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय , महू, जिला इन्दौर ( म. प्र. ) , एतद्वारा , डॉ. रामदास गोमाजी आत्रम, निदेशक , शासकीय इंस्टीट्यूट ऑफ फारेंसिक साईंस , नागपुर ( महाराष्ट्र ) को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 05 वर्ष की कालावधि अथवा 70 वर्ष की आयु, जो भी पूर्वतर हो , के लिए डॉ. बी. आर. अंबेडकर सामाजिक विज्ञान विश्वविद्यालय, महू, जिला इन्दौर का कुलपति नियुक्त करता हूँ.
2. इनकी सेवा शर्तें एवं निबंधन विश्वविद्यालय के परिनियम 5 के अनुसार शासित होंगी.
3. यह नियुक्ति आदेश दिनांक 28 जनवरी 2023 से प्रभावशील होगा.
मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति.
638
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
[भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ (ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश
क्र.-4040 -भू-अर्जन-2022
राजगढ़ , दिनांक 8 दिसम्बर 2022
क्रमांक 01 / भू-अर्जन/ 2022 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके समाने दिये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है ।
प्रकरण क्रमांक - अन् खचूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि अनुसूची क्र ० 1 में ब्यावरा भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना " ब्यावरा " स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बडी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 के उल्लेखित है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवतर्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है , कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की अनुसूची 1 में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची(1 )
ग्राम चारपुरा
विवरण
स.क्र.
2
1
तहसील नरसिंहगढ़
सिंचित अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हैं ० असिंचित
कुल
4
5 3
0.177 हे० 0.177 हे 0
निजी
भूमि
अनुसूची (2)
स ०क ०
प्रभावित भूमि
खसरा नं ०
प्रभावित कृषक का नाम
2
1
1 रोइसिंह, गोपाल , कमला बाई पिता नाथ, संपत भाई बेवा नत्था जाति काछी निवासी ग्राम भू-स्वामी
2 पर्वतसिंह खेमचंद, सोरामबाई पिता बद्रीलाल नाथियाबाई बेवा बद्रीलाल जाति काछी निवासी ग्राम भू-स्वामी
कुल किता.-2
योग कुल भूमि का रकबा सिंचित असिंचित
7 4
5
6
3
0.033
0.033 2.140
47/1
0.144
0.144 48/2
2.051
0.177
0.177
2
4.191
भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
हर्ष दीक्षित , कलेक्टर.
639
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश , शासन
राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 11 जनवरी 2023 क्र.- 290-भू-अर्जन-2023
चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि. नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः "भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 "की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-:अनुसूचीः-
1. भूमि का वर्णन
क.
जिला
छिन्दवाड़ा
ख.
तहसील
मोहखेड
ग.
ग्राम घगडिया माल
नगर/ग्राम
प०ह० न-01 , ब.न.-277, रा.नि.मं.-सांवरी
घ. अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल
कुल रकबा 01.296 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
कमांक
प्रस्तावित खसरा नंबर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
(3)
152
1
0.080-
2
154/1
0:025
154/2
3
0.015
4
158/1
0.1-30
158/2
5
0.306-
158/3
6
0.260
7
158/4
0:200
8
158/5
0.280
योग:-
कुल रकबा 01.296 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
2 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- संगम-2 बांध परियोजना के अंर्तगत. बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्धं, कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि' का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- सौंसर , जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लानं) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उप संभाग तामिया जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
640
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
[ भाग 1
क्र.- 291 -भू-अर्जन-2023
चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः" भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 " की धारा-19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-:अनुसूचीः-
:
1. भूमि का वर्णन
क.
जिला
छिन्दवाड़ा
तहसील
ख.
मोहखेड
ग.
ग्राम मेहलारी बाकुलो
नगर/ग्राम
प०ह०न-05, ब.न.-482 , रा.नि.मं. -लावाघोघरी
घ.
कुल रकबा 04.210 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में) .
कमाक
प्रस्तावित खसरा नंबर
(3)
(2)
(1)
0.160
183/2
1,
0.110
183/7
2
0.030
183/11
3
183/8
0.090
4
21
0.070
183/9
5
180/1
0.180 .
6
0.040
187/1
7
0.700
187/4
8
01.600
187/5
9
01.230.
188
10
योग :-
कुल रकबा 04.210 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- संगम-2 बांध परियोजना के अंर्तगत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म०प्र ०शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- सौंसर, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी , जल संसाधन उप संभाग तामिया जिला- छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
641
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
भाग 1 ]
क्र.-292-भू-अर्जन-2023
चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-:अनुसूचीः-
1. भूमि का वर्णन
क.
जिला
छिन्दवाड़ा
ख.
तहसील
मोहखेड
ग.
ग्राम- रहप
नगर/ग्राम
प०ह०न-02 , ब.न.-499, रा.नि.मं.-सांवरी
घ. अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल
कुल रकबा 11.280 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
प्रस्तावित खसरा नंबर
कमांक
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(3)
(1)
(2)
0.340
179
1
2.649
181
2
0.811
183/1
3
1.161
183/2
4
1.757
221
5
1.283
236
6
1.130
230
7
1.801
231
8
0:348
235
9
योग :-
कुल रकबा 11.280 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- संगम-2 बांध परियोजना के अंर्तगत बांध निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म० प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- सौंसर , जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग तामिया जिला- छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
642
रा.प्र.क्र.-0001 -अ- 82-2022-23- भू-अर्जन
म०प्र ० शासन राजस्व विभाग , मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल का आदेश कमांक एफ-12-2 / 2014 / सात / शा.2 ए भोपाल दिनांक 12 नवम्बर 2014 द्वारा जारी "आपसी सहमति से भूमि कय नीति" (Consent Land Purchase Policy ) के तहत लहगडुआ से गुटेरा मार्ग लम्बाई 04.20 कि० मी० निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने हेतु म ० प्र ० शासन लोक निर्माण विभाग के पक्ष में कय किया जाना प्रस्तावित है । उक्त अनुसूची में दर्शाये गये कृषकों की निजी भूमि से सम्बन्धित कृषकों को प्रारूप " क" में सूचना दी जाकर उनसे प्रारूप "ख " में सहमति ले ली गई है ।
इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त निजी भूमि की उक्त प्रयोजन में लहगडुआ से गुटेरा मार्ग लम्बाई 04.20 कि०मी० निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।
-अनुसूचीः-
1. भूमि का वर्णनः-
जिला तहसील नगर./ ग्राम
खसरा नम्बर
कय की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के भूमि स्वामी का नाम एवं पता
योजना जिसके लिये भूमि कय की जाना प्रस्तावित है
कय किये जाने वाला प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
6
7
4
5
2
3.
1
0.010
अमरवाडा
616/2
छिन्दवाड़ा
1. ग्यासवती पति सुन्दर लाल , छिद्दी, धनवती पति सम्मू जाति कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी सनिया पति जैलसिंग , कमला पति
ग्राम- लहगडुआ प०ह०न०-07 ब०नं0-51 रा०नि०म०- अमरवाडा-2
617 0.001
2.हरिया पिता डिमाक, रामकली पति मुंशी, छिद्दी, छतर उर्फ जैलसिंग , सुम्मू उर्फ सुम्मो पिता मुंशी जाति कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी
कि०मी० निर्माण हेतु निजी भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि कय किये जाने के संबंध में लहगडुआ से गुटेरा मार्ग लम्बाई 04.20
0.001
618
3.सुरजनलाल पिता रामदयाल जाति
कतिया निवासी ग्राम भूमिस्वामी
03
कुल योग
0.012 हेक्टेयर
2. उपरोक्त अनुसूची में दर्शाई गई भूमि के सम्बंध में किसी जनसामान्य को भूमि अथवा भूमि के स्वत्व एवं प्रस्तावित भूमि के भू- भाग पर स्थित सम्पत्तियों के सम्बंध में कोई आक्षेप / आपत्ति है तो वह जारी दिनांक के 15 ' दिवस के भीतर लिखित रूप में स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से न्यायालय कलेक्टर छिन्दवाडा के कांर्यालंय में कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीतला पटले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव 643
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
क्र. 49-अ-82-2020-21- टिकारी -14026
बैतूल, दिनांक 23 दिसम्बर 2022
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित प्रभावित कृषको की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची-1
नगर / ग्राम
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जन का रकबा हे० में
तहसील
जिला
4
1
2
3
0.066
टिकारी
बैतूल
बैतूल (म०प्र०)
5
ईटारसी- नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन
अनुसूची - 2
(प्रभावित धारको की सूची )
क्र
प्रभावित कृषक का नाम
2
1
1 शिवेन्द्र पिता योगेन्द्रनाथ पाण्डे, निवासी बैतूल
2 मनोहरलाल व. आनन्दराव दाणी, निवासी बैतूल
3 नरिन्द्रकौर पति इन्द्रपालसिंह पोपली, निवासी बैतूल
4 मोनिका पति राकेश आहूजा , निवासी बैतूल
5 धीरेन्द्र पिता ब्रजलाल भाटिया, निवासी बैतूल
6
इंदिरा पति संतोष निरापुरे, निवासी बैतूल
तरूण पिता विटठलराव ठाकरे, निवासी बैतूल 7
8 भागीरथ पिता हरिराम पंवार निवासी बैतूल
योग
ख. नं.
अर्जनका रकबा हे० में कुल रकबा हे० में
5
4
3
0.004
0.088
985/33/1
0.004
0.080
985/1
985/2
0.032
0.384
985/39
0.020
0.343
986/1
0.001
0.005
986/27
0.010
986/29
0.001
0.008
986/30
0.003
0.190
986/4
0.001
0.196
985/14
985/15
0.066
1.304
11
चूंकि ईटारसी-नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु उपरोक्तानुसार प्रभावित भूमि के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है ।
@ समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
644
क्र. 47-अ-82-2020-21 - ठानी रैयत -14027
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित प्रभावित कृषको की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची-1
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जन का रकबा हे० में
तहसील नगर/ग्राम
जिला
4
3
2
1
0.662
ठानी रैयत
बैतूल
बैतूल (म०प्र०)
5
ईटारसी-नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन
अनुसूची- 2
( प्रभावित धारको की सूची )
प्रभावित कृषक का नाम क्र.
2 1
1 मुबारिका पति अब्देअलीराजा, सा० बैतूल भूमि स्वामी
2 मुबारिका पति अब्देअलीराजा, सा० बैतूल भूमि स्वामी
3
ख. नं.
अर्जन का रकबा हे ० में कुल रकबा हे० में
5
4
3
0.115
2.432
23/1
0.180
2.428
23/2
0.025
0.073
24
रीमो पति कन्हैया, जनुस, संजू, सुमरति पिता कन्हैया , भूमि स्वामी सा० देह
4
0.200
2.865
22/1
अस्मा पति सैफुद्दीनराजा, निवासी बैतूल भूमि स्वामी
0.142
2.870
5 अस्मा पति सैफुद्दीनराजा, निवासी बैतूल भूमि स्वामी
योग
0.662
10.668
05
(2) चूंकि ईटारसी-नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु उपरोक्तानुसार प्रभावित भूमि के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल (3)
के न्यायालय में किया जा सकता है ।
(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
645
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
भाग 1 ]
क्र. 48-अ-82-2020-21- मलकापुर-14028
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कांलम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित प्रभावित कृषको की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची-1
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जन का रकबा हे० में
नगर/ ग्राम
तहसील
जिला
4
3
2
1
0.390
मलकापुर
बैतूल
बैतूल (म०प्र०)
5
ईटारसी- नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
प्रभावित कृषक का नाम क्र.
2 1
1
ख. नं.
अर्जन का रकबा हे० में
कुल रकबा हे० में
4
5
3
0.061
0.334
103/2/1
झीको बेवा नत्थू सुरेश पिता नत्थू, कमल पिता नत्थू रामप्रसाद पिता नत्थू, उर्मिला पुत्री नत्थू सरिता बेवा जगन्नाथ, जितेन्द्र पिता जगन्नाथ, छोटे पिता जगन्नाथ , शिवा पिता जगन्नाथ, जाति पंवार सा० बैतूल भूमि स्वामी
2
0.329
0.522
104/2/1
श्री कमलाप्रसाद पिता नत्थू जाति पंवार सा० बैतूल भूमि स्वामी
योग
0.390 02 0.856
L
(2) चूंकि ईटारसी -नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु उपरोक्तानुसार प्रभावित भूमि के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल
न्यायालय में किया जा सकता है ।
(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
646
क्र. 44-अ-82-2020-21- केलापुर-14029
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची-2 में वर्णित प्रभावित कृषको की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची-1
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जन का रकबा हे ० में
नगर / ग्राम
तहसील
जिला
4
3
1
0.194
केलापुर
2 बैतूल
बैतूल (म०प्र०)
5
ईटारसी-नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
प्रभावित कृषक का नाम क्र.
2 1
1
ख. नं.
अर्जन का रकबा हे० में
कुल रकबा हे० में
5
4
3
0.054
0.479
98/1
मल्लूव ० नौखेलाल , जाति कुन्बी, सा० देह भूमि स्वामी
2
0.140
0.971
98/3
श्री शिवदयाल व० नौखेलाल, जाति कुन्बी, भूमि स्वामी सा० उमरी
योग
0.194
1.450
02
(2) चूंकि ईटारसी-नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु उपरोक्तानुसार प्रभावित भूमि के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल
के न्यायालय में किया जा सकता है ।
समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
(4) 647
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
भाग 1 ]
क्र. 10-अ-82-2021-22- चिचण्डा-13132
बैतूल , दिनांक 5 दिसम्बर 2022
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची (1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित् प्रभावित कृषको की भूमि, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची-1
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जन का रकबा हे० में
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
4
3
2
1
0.064
चिचण्डा
मुलताई
बैतूल (म०प्र०)
5
ईटारसी- नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन
अनुसूची - 2
( प्रभावित धारको की सूची )
प्रभावित कृषक का नाम क्र.
2 1
1
ख. नं.
अर्जन का रकबा हे० में कुल रकबा हे० में
5
4
3
0.012
163 1.190
घुडी पुत्री गामन, सुंदरलाल , शंकर, हिराजी, झनक, नान्हू व० सुम्या जाति पंवार सा० देह भूमि स्वामी
2 निर्मला जौजे झनक जाति पंवार सा० देह भूमि स्वामी
3
0.027
0.303
164/2
0.025
164/1 0.304
हिराजी, सुंदरलाल व ० तुम्या जाति पंवार सा० देह भूमि स्वामी
योग
0.064
1.797
03
(2) चूंकि ईटारसी-नागपुर तीसरी रेल्वे लाईन के निर्माण हेतु उपरोक्तानुसार प्रभावित भूमि के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2 ) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी (3) मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है ।
(4) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
648
क्र. 15-अ- 82-2021-22- छिन्दी-423
बैतूल, दिनांक 12 जनवरी 2023
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है: -
अनुसूची -1
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जन का रकबा हे . में
जिला
नगर/ग्राम
तहसील
3
1
2
5
4
0.140
छिन्दी
मुलताई
बैतूल (म.प्र.)
छिंदी लघु जलाशय के नहर निर्माण हेतु
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची )
क्र.
प्रभावित कृषक का नाम
2
1
1
ख.नं.
अर्जन का रकबा हे. में
कुल रकबा हे.में
5
4
3
0.803
0.065
529/2/1
लोकेश व. प्रभू मनीष व. प्रभू सा. देह भूमि स्वामी
2 रामसिंग व. भाखनसिंह सा. देह भूमिस्वामी
3 जैराम व. गोलकसिंह सा. देह भूमिस्वामी
4
0.116
0.688
229/16
0.050
0.202
229/3
0.115
2.788
229/1
कोमल पुत्री गोरू , भीरामव पिता टन्टी, अबलू पिता जगबीर, अमरसिंह पिता कसन, ओमप्रकाश पिता जगबीर, कमली पुत्री तीरथ, करणसिंह पिता जगतसिंह, कल्लू पिता तीरथ, कोमल पत्नी सुमेरसिंह, गुलमस बेवा टंटी, चम्पा पुत्री जगबीर, जसवंतसिंह पिता सूरत, झनकलाल पिता बदनसिंह , पार्वती पुत्री गोरू, रामा व. जगबीर, लज्जा व. तीरथ , लालसिंह व. जगबीर, शंकरसिंह व. सूरत, शंकरिया पुत्री सूरत , सतरूपा बेवा गोरु , सरस्वती पुत्री जगबीर, सुकरत बेवा सूरत, सुकलु पिता कसन, सुखवंती पिता सूरत सुनिता पिता जगबीर, कृष्णा पिता गोरू सा. देह भूमि स्वामी
5 सुकलू व. कसन , सा.देह भूमि स्वामी
6
0.301
0.023
229/4
0.047
229/17/2
0.047
कल्लू, लज्जा, कमली व. तिरथ सा. देह भूमि स्वामी 649
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
भाग 1 ]
0.023
0.045
7
229/11
जैराम व. गोलकसिंह सा. देह भूमिस्वामी
8
0.023
0.045
229/10
विष्णु व. गोलक सा. देह भूमिस्वामी
9
0.610
0.060
229/5
रमेश, लालसिंह, धर्मराजसिंह व. खडकसिंह, सा. देह भूमिस्वामी
10
0.312
0.178
आवलसिंग , रामकिशोर, लालसिंह, 228/4 ओमप्रकाश व. जगवीरसिंह, बुटनिया बेवा जगबीर सिंह, सा. देह भूमि स्वामी
11
2.270
0.130
बिल्लो पुत्री सोमलाल, भगवतसिंह पिता 227 सिल्ली, मन्नु पिता सोमलाल , उन्नतीया पुत्री सोमलाल, धनपाल व. भदु, रामदयाल व. सोमलाल , तन्नी बाई बेवा रामदयाल सा. देह भूमिस्वामी
12
0.242
0.107
217/2
रघुनंदन, सुखनंदन व.. डमकी सा .देह भूमिस्वामी
13
1,019
0.109
सोमलाल , विकलो बेवा सोमलाल, धनलाल 209 व. भदु, हरचंद व. नत्थू, ग्यानी व. गोडे , राधेश्याम, मधुरसिंह , गौत्तमसिंह , राजेशसिंह , हरिशंकर , गोपाल व. रामदयाल , सोनम ना. बा. पिता दलबिर वली मामा राधेश्याम बेवा रामदयाल सा.देह भूमिस्वामी
0.016
14
0.032
210
हरक पुत्र नत्थु, ग्यानी पुत्र गोड, गोलन पुत्र मंजरा , मोहनसिंह पुत्र मंजरा, रोशनलाल पुत्र मंजरा, कुसुमलाल पुत्र मंजरा, रमको पुत्री मंजरा, सरबतिया पुत्री मंजरा, रघुनंदन पुत्र उमकी, सुखनंदन पुत्र उमकी, चम्पा पुत्री उमकी, सुरबल बेवा उमकी, रैना बेवा सूरत, पंजाब पुत्र सुरत, ज्ञानी पुत्री सुरत, मुन्नी पुत्री सूरत, धनलाल पुत्र भद्ध बल्लु पुत्र शैली, रामदास पुत्र शैली, धनपाल पुत्र सोमलाल, मन्नु पुत्र सोमलाल, उन्नतीया पुत्री सोमलाल, बिकलो बेवा सोमलाल, राधेश्याम पुत्र रामदयाल, मधुसिंह पुत्र रामदयाल, गौतमसिंह पुत्र रामदयाल, राजेशसिंह पुत्र रामदयाल , हरिशंकर पुत्र रामदयाल, गोपालसिंह पुत्र रामदयाल , सोनम नाबालिग पुत्री दलबीर संरक्षक राधेश्या मसा. देह भुमि स्वामीं
15
0.081
0.016
212
हजारीसिंह, गुलजारसिंह, जसवंतसिंह व. बल्लूसिंह, जसवनिया पुत्री बल्लूसिंह, रामभरोसे व. रामदास, नन्हू व. रामदास , रामकलिया पिता रामदास , सुल्को, सरजू पिता रामदास , रतनिया बे. रामदास , कैलो बे. मटरू , चम्पी पिता मटरू, पंजाब व. सूरत, मोहनसिंह , गोलनसिंह, कुसुमलाल, रोशनलाल व. मंजरासिंह, रमको पिता मंजरासिंह सरबतिया पिता मंजरासिंह रघुवंशी सा. देह भूमिस्वामी
0.100
16
0.033
211/1
रग्धुसिंह पिता गोलनसिंह, किर्ती पिता रग्बुसिंह, आशाबाई पिता रग्धुसिंह, कविता पिता रग्धुसिंह सा.देह भूमिस्वामी
198
0.243
0.089
17 सुनील व. नंदकिशोर सा.देह भूमिस्वामी
18
0.850
0.105
193/3
रग्धुसिंह पिता गोलनसिंह, किर्ती पिता रग्घुसिंह, आशाबाई पिता रग्घुसिंह, कविता पिता रग्घुसिंह सा. देह भूमिस्वामी
1.315
19
0.065
192/2
नारायणसिंह, महतापसिंह, इन्दलसिंह व. यदुसिह, गीता पिता यदुसिंह सा .देह भूमिस्वामी
1.319
0.063
20
192/1
इमरत व. हरचन्द्र सा. देह भूमिस्वामी
0.052
0,676
21 अवलसिंह, रामकिशोर, लालसिंह, ओमप्रकाश| 118 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
650
व. जगवीर, चम्पा सरस्वती पिता जगवीर सा. देह. भूमिस्वामी
0.433
0.078
191
22 अवलसिंह , रामकिशोर व. जगवीर सा.देह भूमिस्वामी
0.567
0.111
23
119
बिल्लो पुत्री सोमलाल, भगवर्तसिंह पिता सिल्ली, मन्नु पिता सोमलाल, उन्नतीया पुत्री सोमलाल, धनपाल व. भर्दु, रामदयाल व. सोमलाल, तन्नी बाई बेवा रामदयाल सा.देह भूमिस्वामी
1.740
0.154
24
-120
धनपाल, मुन्नू व सोमलाल, उन्नतिया पिता सोमलाल, बिकलो बे. सोमलाल, राधेश्याम, मधुरसिंह, गौतमसिंह, राजेशसिंह , हरिशंकर, गोपालसिंह व. रामदयाल, तन्नीबाई बे. रामदयाल, सोनम ना.बा. पिता दलवीर वली मामा राधेश्याम , इन्द्रे व धनलाल गाडो बे. चैनु उर्फ चैनसिंह, भैयालाल उर्फ इन्द्रेसिंह, नन्हुसिंह, अशोक राजेश उर्फ अज्जु व.चैनु उर्फ चैनसिंह, इन्द्रा, भूरी पिता चैनु उर्फ चैनसिंह सा. देह भूमिस्वामी
0.121
0,053
25
133
धनपाल, मन्नु व. सोमलाल , उन्नतिया पिता सोमलाल , विकलो बे. सोमलाल , राधेश्याम , मधुरसिंह, गौतमसिंह, राजेशसिंह, हरिशंकर, गोपाल व. रामदयाल , तन्नीबाई बे. रामदयाल, सोनम ना.बा. पिता दलबीर संरक्षक राधेश्याम सा. देह भुमि स्वामी
132
1.052
0.140
26 धनलाल व. भट्टू, सो.देह भुमिस्वामी
(2) चूँकि छिन्दी जलाशय की नहर के निर्माण हेतु उपरोक्तानुसार प्रभावित भूमि के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2)
के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का 'निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है ।
(3) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमनबीर सिंह बैंस , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
651
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला टीकमगढ , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश , शासन
राजस्व विभाग
प्रकरण क्र० / ०००२/अ-82/ 2021-22 टीकमगढ़ , दिनांक 3-10-22पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 (1) के अतंर्गत प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन तारीख से ग्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपति प्रस्तुत नही होने के कारण भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (2) के अतंर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया की नीचे दी गई अनुसूची कंडिका क्र (2) में वार्णित भूमि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अतंर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (2) में वर्णत भूमि लोक प्रयोजन के लिये आवश्यक है-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला टीकमगढ
(ख) तहसील खरगापुर
(ग) नगर / ग्राम- बछौडा
(घ) लगभग क्षेत्रफल
खसरा नं.
कुल रकवा कुल प्रस्तावित अर्जित रकवा
क्र भूमि स्वामी क नाम पिता का नाम निवास स्थान
5
4
3
2
1
0.016
0.303
482
0.012
1
0.146
परमलाल धानीलाल पिता नन्ने
474
0.012
0.178
481
2
0.012
0.267
476
3
टूटा तनय 1/5 , प्रभुदयाल रामकिशोर तनय मथरा मु. पार्वती बेबी मथरा 1/5, निरपत स्वामी तनय ठलू 7/45, जुदा पिता चिन्टोला 1/5 रामकुंवर पुत्री ठलू मु जशोदा बेबा ठलू 2/45, पार्वती पत्नी निरपत 1/5
0.009
0.125
473
0.001
0.02
464
0.008
0.049
471
4 हरदास पिता अर्जुन , दुडा पिता नन्ने
0.020
0.542
472
0.004
0.101
468
शिवलाल पुत्र आशाराम 1/4, मनकलाल
5
0.004
0.016
470
पुत्र गोना 1/4, हल्के पुत्र चिरपल्ले 1/4, ऊषा पत्नी पुष्पेंद्र 1/4 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
652
0.012
0.21
465
कूरा पिता अर्जुन 291/245 , हरदास
तनय अर्जुन 54/345
6
0.012
466
0.073
0.012
467
0.384
0.012
0.417
436
सुंदर खडी घनश्याम भागीरथ काशीराम
7
0.020
0.174
451
0.001
452
0.271
पुत्र नन्ने 5/18 , नन्नीबाई पत्नि नन्ने 1/18, परमा पुत्र परदासी 1/3 , सुंदर खडिया धनसू काशी भागीराथ पिता नन्ने 1/3
0.008
446
1.26
8
0.008
आधार पत्नी मानिकराम
0.121
459
0.008
600
0.057
9
परमा पुत्र परसाद 1/3 , सुंदर पुत्र नन्ने 11/90, भागीरथ पुत्र नन्ने 11/90.
0.073
0.073
601
0.016
0.109
602
घनश्याम पुत्र नन्ने 11/90, खाडिया पुत्र नन्ने 11/90 , काशीराम पुत्र नन्ने 11/90, मन्नीबाई बेबा नन्ने 1/18 भजनलाल गोरेलाल पिता गोकल मु
0.012
0.235
604
सरजूबाई बेवा गोकल 1/3 , दलु पिता 10 उमराव 1/6, भजनलाल गोरेलाल पिता गोकल मु सरजू बेबा गोकल 2/6, मुकेश रामप्रसाद तनय लाल्ले मु रामकुवर बेबा लाल्ले 2/6
0.142
0.166
460
11 गिरधारी पिता तनसे वृंदावन मनका पिता गोना मु लल्ती बाई बेवा गोना दुर्जन नंदू हल्के पिता चिरपल्के 3/10 , उजयारे जुद्दा मथरा अन्तु पिता चिन्टोंले हि 1/25, खज्जू पिता बदर हि 2/5, कुरा पिता अर्जुन हि 1/5 , नाथूराम तनय अच्छेलाल हि 1/20, हरदास तनय अर्जुन बृजलाल तनय कूरे बराबर, निरपत स्वामी तनय उल्लू हि. 7/900 , रामकुवर पुत्री ठल्लू मू. जशोदा बेवा ठल्लू 2/900
0.004
0.251
457
12 मोहन पिता खलका हि 1/3 , भजनलाल गोरेलाल पिता गोकल हि 1/3, दलुवा पिता उमराव हि 2/9 , मजनलाल गोरेलाल पिता गोकल, मुकेश रामप्रसाद तनय लाल्ले मु. रामकुवर बेवा लाल्ले हि 2/9. दलु लाल्ले पिता उमराव 1/3. गोरेलाल तनय गोकल
0.065
0.073
478
13 गिरधारी पिता तनसे दुर्जन नंदू हल्के पिता चिपल्ले, वृन्दावन मनका पिता गोना मु. लल्तीबाई बेवा गोना हि 3/10. उजयारे जुद्दा अंतू पिता चिंटोला हि 1/25, अच्छेलाल पिता ढिम्मू1/20, धन्सूभैयन पिता मोहनलाल मलगुवोंबारी बेवा मोहन 1/5, नन्नू पिता हीरा हि 1/5, कूरा पिता अर्जुन 1/5, निरपत स्वामी तनय ठलू 7/900, रामकिसोर प्रभूदयाल तनय मथुरा मु. पार्वती बेवा मथुरा 1/100, रामकुवर पुत्री ठलू मु. जशोदा बेवा ठलू 2/900
0.008
0.728
435
14 भूरेलाल बाबुलाल बालादीन पुत्र सुंदर 1/5. दीनदयाल हरिनारायण पुत्र खडी उर्फ गजाधर 1/5, हरदयाल पुत्र घनश्याम1/5 , नाथूराम रामस्वरूप पुत्र काशीराम 1/5. भागीरथ पिता नन्ने 1/5
0.012
493
1.011
15 कूरा हरदास पिता अर्जुन 1/2, कन्हैया
तूडा पिता नन्ने 1/2
0.523
27
7.360
योग-
(2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बान सुजारा सिंचाई परियोजना (सूक्ष्म सिंचाई पद्धति)
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर भू-अर्जन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ़ के कार्यालय में किया जाता है ।
653
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
भाग 1 ]
प्रकरण क्र० /००० /अ-82/2021-22 टीकमगढ़ , दिनांक 3-10-22-पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 (1) के अतंर्गत प्रारंभिक अधिसूचना का प्रकाशन तारीख से ग्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपति प्रस्तुत नही होने के कारण भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(2) के अतंर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया की नीचे दी गई अनुसूची कंडिका क्र(2 ) में वार्णित भूमि उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं । अतः भूमि अर्जन पुर्नवासन और पुंर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अतंर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (2) में वर्णत भूमि लोक प्रयोजन के लिये आवश्यक है-
अनुसूची
(1) भूमि कावर्णन-
(क) जिला टीकमगढ
(ख) तहसील खरगापुर
(ग) नगर/ ग्राम- रामपुरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल
क्र भूमि स्वामी क नाम पिता का नाम निवास स्थान
2
1
1 राजाराम रमेश खचोरी तनय परमादी 1/6, नाथूराम
तनय मोहन हि 1/6, बालादिन हरचरण तनय प्यारेलाल 1/3, रामदयाल तनय हरदास 10/54, चुरामन मोतीलाल राम प्रसाद छन्नु तनय हरदास 8/54 जाति लोधी
2 मथुरा तनय नन्ने जाति चढ़ार 1/3, हल्काई पुत्र दौलत जाति चढार 1/3 , रजन पुत्र दलुवा जाति चढ़ार 1/18, हल्के पुत्र दलुवा जाति चढ़ार 1/18, दसइया पुत्र दलुवा जाति चढ़ार 1/18, बालकिशन पुत्र लक्ष्मीप्रसाद जाति चढ़ार 1/6
3 सहदेव पुत्र भागुन्ता 1/30, नात्युबाई नोनीबाई लाडकुवंर पुत्री शिमला 5/180, रूबी वंदना छाया नाबालिक पुत्री हरचरन 1/180, उमदी रामकली भागवती पुत्री भूमनिया 1/30 , मक्खन पुत्र बुद्दा 1/30, जैब पुत्री गुलखा 1/9, ठलुवा बलिया पुत्र अच्छु 1/6, मक्खन पुत्र बुद्दा मुनिया बेवा बुद्धा 1/4 , बालदीन लल्लू पुत्र प्रागी 1/4. दिनेश देवेन्द्र पुत्र ग्यासी 1/60 , अशोक पुत्र नारायणदास 1/36, मकुंदी फरसराम पुत्र कडोरी 1/36, राजाबाई बेवा ग्यासी 1/120. देवीचरण नाबालिक पुत्र ग्यासी
योग-
खसरा नं.
कुल रकवा कुल प्रस्तावित अर्जित रकवा
5
4
3
0.259
4.059
979
0.048
2.691
983
0.012
0.134
981
0.125
0.789
999
0.002
0.105
1000
0.004
0.093
998
0.065
0.518
1006
0.012
0.02
1007
0.604
8.672
8 (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है- बान सुजारा सिंचाई परियोजना (सूक्ष्म सिंचाई पद्धति) (3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कलेक्टर भू-अर्जन कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ के कार्यालय में किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुभाष कुमार द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
654
कार्यालय , कलेक्टर , जिला बालाघाट, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश , शासन
राजस्व विभाग
क्र.-02-भू-अर्जन- 2022-प्र.क्र.-0001-अ-82-2022-23 बालाघाट, दिनांक 10 जनवरी 2023
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न खाने (1 ) से (4 ) तक में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने उनके सामने दिये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भू-अर्जन पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शित अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.30 सन् 2013) की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार, इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है, कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूचित के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक कार्यालय उप- मुख्य अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे, नैनपुर (मध्यप्रदेश) विभाग द्वारा गोंदिया-नैनपुर-जबलपुर अमान परिर्वतन जो कि भारत सरकार की महत्वाकांक्षी योजना के रूप में क्रियान्वित है भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 40 के अतंर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3 ) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि, उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।
// अनुसूची //
भूमि का वर्णन
धारा -12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
(हैक्टेयर में )
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
4
3
2
1.
बालाघाट
बालाघाट
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
6
5
निजी भूमि रकबा
0.022 हेक्टेयर
7/17 लामता प.ह.नं.
1.
छोटी लाईन को बडी लाईन में परिवर्तन करने हेतु
कार्यालय उप मुख्य अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नैनपुर म०प्र०
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईड [email protected] एवं म०प्र० राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http//www.mprevenue.nic.in पर भी देख सकता है ।
2. अर्जित भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी रा ० एंव भू-अर्जन अधिकारी बालाघाट के न्यायालय में एवं कार्यालय उप मुख्य अभियंता (निर्माण) दक्षिण पूर्व मध्य रेल्वे नैनपुर म ०प्र० में देखा जा सकता है ।
3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अदंर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर बालाघाट के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गिरीश कुमार मिश्रा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
655
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला इंदौर मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश , शासन
राजस्व विभाग
डॉ. अम्बेडकर नगर इंदौर , दिनांक 18 जनवरी 2023 क्र.-130- अ.वि.अ.- भू-अर्जन-22-प्र.क्र.-01-3-82-2022-23
(अंतर्गत धारा-11 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन् 2013 ] )
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाते (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उनके दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन, पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 [क. 30 सन् 2013 ] की धारा-11 (1 ) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा -12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए अधिकृत करता है ।
प्रस्तावित सिमरोल-आम्बाचन्दन माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के पम्प 'हाऊस के लिए एयर वसल व कम्प्रेसर रूम के निर्माण कार्य की प्रकृति लोक हित के अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है, जिस हेतु भूमि का अधिग्रहण किया जा रहा है । अधिनियम के अध्याय 2 (अ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गई है । इस कारण से धारा 11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नही है ।
// अनुसूची (1 ) //
अनुभाग -डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) , जिला इंदौर
ग्राम-सिमरोल
क. विवरण
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)
सिंचित
कुल रकबा
असिंचित
0.022
0.000
0.022
सिमरोल-आम्बाचन्दन माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस के लिए एयर वसल व कम्प्रेसर रूम के निर्माण के कार्य
0.000 0.022
योग 0.022
//अनुसूची (2)//
सिमरोल-आम्बाचन्दन माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस के लिए एयर वसल व कम्प्रेसर रूम के निर्माण के कार्य प्रयोजन हेतु ग्राम सिमरोल, अनुभाग डॉ.अम्बेडकर नगर (महू) , जिला इंदौर की प्रभावित भूमि का विवरण ।
खसरा कमांक
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टर में)
भूमि का कुल रकबा (हेक्टर में)
क. कृषक का नाम व पिता/ पति का नाम
असिंचित कुल
सिंचित
असिंचित कुल
सिंचित
0.022
0.000 1,735 0.022 0.000
1
947/7/1/1 1.735
कृपाशंकर पिता महादेव प्रसाद
0.000 0.022
0.022
1.735
0.000
योग 1.735
नोटः- (1 ) उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है । (2) उक्त भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, अनुभाग डॉ.अम्बेडकर नगर (महू) , जिला इंदौर (म.प्र.) एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक 21 , सनावद, जिला खरगोन के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
इलैयाराजा टी, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जनवरी 2023
656
कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , कसरावद, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश
कसरावद, दिनांक 23 दिसम्बर 2022 पत्र क्र.- 2270- भू- अर्जन- 2022- रा.प्र.क्र.-0031-अ-82-2020-21
प्ररूप-ख
नियम 5 का उपनियम (2) देखिये
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाड़ा उद्दहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटी मेन /डी.आई. पाईप नहर बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- नायदड़, प.ह.नं.- 33, रा.नि.मं.-01 , बालसमुद, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोनमध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना, से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए । Π
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकांशों क्रा अर्जन) अधिंनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 की धारा की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 'को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोली के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्तं अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना ' राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , कसरावद, जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
742
0.005
ग्राम-
कसरावद
खरगोन
743
0.005
744
नायदड़,
प.ह.नं.- 33
0.003
745
0.004
746
0.003
748/1
0.001
748/2
0.021
06
कुल योग
657
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
भाग 1 ]
पत्र क्र. - 2272- भू-अर्जन- 2022-रा.प्र.क्र.-0032-अ-82-2020-21
प्ररूप-ख
नियम 5 का उपनियम (2 ) देखिये
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंगमेन / ग्रेविटीमेन पाईप नहर बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- रसवा , प.ह.नं.- 40, रा.नि.मं.-02 , बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग , खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा 1
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5 2
3
1
0.003
219
कसरावद
खरगोन
ग्राम- रसवा,
प.ह.नं.- 40
0.020
270
0.001
264/1
0.005
303/7
0.001
264/2 658
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
[भाग 1
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
1
4
5
264/3
0.001 खरगोन
कसरावद
303/5
0.006
ग्रांस रसवा
प.ह.चं 40
312/5 0.006 264/4 0.001 212/3 0.006 284/2 0.009 291/3 0.008 212/5 0.007 291/4 0.006 303/3/2 0.003 296 0.002 290 0.006 293 0.004 288/1 0.007 288/2 0.005 284/1 0.008 302/3 0.011 302/1 0.008 302/2 0.008 303/3/1 0.010 303/6 0.006 303/4 0.005 303/2 0.011 312/4 0.003 351/1 0.019 321 0.001 312/2 0.003 312/3 0.007 317/1 0.006 317/2 0.006 250/1 0.008 250/2 0.018 250/3 0.022 238 0.003 232/6 0.003 231 0.011 230 0.003 229 0.006
659
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
मटवारी कमीक
काम हल्का
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
'4
3
1
2
0.003
227
खरगोन कसरावदे ग्राम रसवा, प.ह.जै 40
225 0.009
226 0.003
224 0.003
220 0.004
221 0.004
353 0.014
415 0.009
416 0.001
352/5 0.010
350 0.009
349/1 0.006
349/2 0.004
392/1/1 0.004
342 0.011
341 0.007
340 0.009
363/1 0.002
363/5 0.005
364/6 0.005
364/4 0.004
364/26 0.002
364/24 0.007
264/27 0.004
364/30 0.001
364/22 0.004
364/31 0.002
364/23 0.002
396/1 0.006
खरगोन कसरावद 404 0.021
ग्राम रेसवा,
प.ह.नं.- 40
0.006
406
0.004
409
0.003
410
0.006
412/1
0.005
412/2
0.007
412/4
0.010
502
0.009
503
0.001
339/3
82
कुल योग
0.519/ [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
660
पत्र क्र. - 2274-भू-अर्जन-2022- रा.प्र.क्र.-0009-1-82-2022-23
प्ररूप-ख
नियम 5 का उपनियम (2) देखिये
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंग मेन पाईप नहर बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- रामपुरा , प.ह.नं.- 44, रा.नि.मं.-02 , बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग , खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट. (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा - 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
::अनुसूची :
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.010
9/1
खरगोन कसरावद
0.005
ग्राम- रामपुरा, प.ह.नं.- 44,
9/7
0.008
9/2
0.004
9/3
0.011
9/4 661
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
पदवारी
ग्राम हल्का खसरा क्रमांक
कमाधिकारी
1 2 3
खरगोन कसरावद ग्राम "रामपुरा/
प.ह.नं.- 44,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4 5
7/1 0.003
85/2 0.016
81/3 0.002
81/4 0.010
81/5 0.009
77 0.004
70/3 0.003
70/2 0.001
91/6 0.011
70/1 0.010
67/1 0.001
69/2 0.004 .
68 0.009
145 0.010
144 0.005
150 0.007
151 0.008
152
0.010
153/1
153/2 0.006
154/1 0.005
154/2 0.003
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
662
तहसील
जिला
पट्वारी
ग्राम
हल्का खसरा कमांक
कमधकारी
21
1
खरगोन कसरावद
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.007
157
श्राम समपुरा, पहनं 44,
0.006
158
159/2
0.006
0.006
160/2
0.005
161/3
163/3
0.004
162/1
162/3
0.004
-163/4
0.001
164/3
0.003
165
0.010
166
0.003
167
0.003
168
-0.002
172
0.003
174
0.009
177/2
0.247 41
कुल योग
663
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
भाग 1 ]
पत्र क्र. - 2276-भू-अर्जन-2022- रा.प्र.क्र.- 0010-अ-82-2022-23
प्ररूप-ख
नियम 5 का उपनियम (2) देखिये
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटी मेन /डी.आई. पाईप नहर बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- बाजीटपुरा प.ह.नं.- 48 , रा.नि.मं.- 02 , बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईनः केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, स्क्रैबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद, जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.012
128/1/1
कसरावद
खरगोन
0.006
127/2
ग्राम-
बाजीटपुरा
प.ह.नं.- 48
02
0.018
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
664
पत्र क्र. - 2270- भू- अर्जन- 2022- रा.प्र.क्र. - 0031-अ- 82-2020-21
प्ररूप-ख
नियम 5 का उपनियम (2) देखिये
अतएव, राज्य सरकार को लीकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटी मेन /डी.आई. पाईप नहर बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- नायदड़, प.ह.नं.- 33, रा.नि.मं.-01 , बालसमुद, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोनमध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेर्शाग्भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उम्रयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमोंक 5 सन् 2073) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सस्कार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची :
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
742
ग्राम-
कसरावद
0.005 खरगोन
743
0.005
744
नायदड़,
प.ह.नं.- 33
0.003
745
0.004
746
0.003
748/1
0.001
748/2
06
0.021
कुल योग
665
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
भाग 1 ]
पत्र क्र. - 2272-भू-अर्जन-2022- रा.प्र.क्र. -0032-अ-82-2020-21
प्ररूप-ख
नियम 5 का उपनियम (2 ) देखिये
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंगमेन/ ग्रेविटीमेन पाईप नहर बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- रसवा, प.ह.नं.- 40, रा.नि.मं.-02 , बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्तावं है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.003
219
कसरावद
खरगोन
0.020
ग्राम- रसवा,
प.ह.नं.- 40
270
0.001
264/1
0.005
303/7
0.001
264/2 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
666
तहसील
ग्राम
जिला
खसरा कमांक
पटवाअधिवेरी
कमाके
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.001
264/3
कसरावद
खरगोन
0.006
303/5
ग्रामरसवा,
प.हे.नं. 40
312/5 0.006
264/4 0.001
212/3 0.006
284/2 0.009
291/3 0.008-
212/5 0.007
291/4 0.006
303/3/2 0.003
296 0.002
290 0.006
293 0.004
288/1 0.007
ز 288/2 0.005
284/1 0.008
302/3 0.011
302/1 0.008
302/2 0.008
303/3/1 0.010
303/6 0.006
303/4 0.005
303/2 0.011
312/4 0.003
351/1 0.019
321 0.001
312/2 0.003
312/3 0.007
317/1 0.006
317/2 0.006
250/1 0.008
250/2 0.018
250/3 0.022
238 0.003
232/6 0.003
231 0.011
230 0.003
229 0.006
निरंतर 3
667
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम प्रढवारी
7 हल्का कमाकधिकारी
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2 3、 4 5
1
खरगोन ग्राम- रसवां, 227 0.003
कसरावद
प.ह.नं.- 40 225 0.009
226 0.003
224 0.003
220 0.004
221 0.004
353 0.014
415 0.009
416 0.001
352/5 0.010
350 0.009
:
349/1 0.006
349/2 0.004
392/1/1 0.004
342 0.011
341 0.007
340 0.009
363/1 0.002
363/5 0.005
364/6 0.005
364/4 0.004
364/26 0.002
364/24 0.007
264/27 0.004
364/30 0.001
364/22 0.004
364/31 0.002
364/23 0.002
396/1 0.006 .
निरंतर-4 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
668
तहसील
जिला
ओटवारी
ग्राम
कमाक
हल्का
नालय
2
3 1
खरगोन कसरावद
[ भाग 1
खसरा कर्माक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.021
404
ग्राम रसवा,
पःह.नं.- 40
0.006
406
0.004
409
0.003
410
0.006
412/1
0.005
412/2
0.007
412/4
0.010
502
0.009
503
0.001
33973
82.
0.519
कुल योग
669
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
भाग 1 ]
पत्र क्र. - 2274-भू-अर्जन-2022-रा.प्र.क्र.-0009-अ-82-2022-23
प्ररूप-ख
नियम 5 का उपनियम (2) देखिये
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंग मेन पाईप नहर बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- रामपुरा , प.ह.नं.- 44, रा.नि.मं.-02, बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग, खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
: अनुसूची:
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.010
9/1
खरगोन
ग्राम- रामपुरा ,
कसरावद
0.005
प.ह.नं.- 44,
9/7
0.008
9/2
0.004
9/3
0.011
9/4 670
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
जिला
तहसील ग्राम
न्यायालये
कसाक
हल्का
*
1
2
खरगोन कसरावद
[ भाग 1
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
7/1
0.003
ग्राम रामपुरा, प.ह.नं.- 44,
85/2
0.016
0.002
81/3
0.010
81/4
0.009
81/5
0.004
77
70/3
0.003
70/2
0.001
91/6
0.011
70/1
0.010
67/1
0.001
0.004
69/2
68
0.009
145
0.010
144
0.005
150
0.007
151
0.008
152
0.010
153/1
0.006
153/2
154/1
0.005
154/2
0.003 भाग 1 ]
671
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
जिला
तहसील
मटवारी
ग्राम अनुविभागीय खसरा क्रमांक
हल्का कमाक
न्यायालय
1
2*
खरगोन कसरावदे
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
0.007
157
ग्रोम रामपुरा , प.ह.नं.- 44,
158
0.006
159/2
0.006
160/2
0.006
0.005
161/3
163/3
0.004
162/1
162/3
163/4
0.004
164/3
0.001
165
0.003
166
0.010
167
0.003
168
0.003
172
0.002
174
0.003
177/2
0.009
41
कुल योग
0.247 672
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
पत्र क्र.- 2276- भू-अर्जन- 2022- रा.प्र.क्र. -0010-अ- 82-2022-23
प्ररूप-ख
नियम 5 का उपनियम (2 ) देखिये
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बलकवाड़ा उद्वहन माईको सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत ग्रेविटी मेन /डी.आई. पाईप नहर बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- बाजीटपुरा प.ह.नं.- 48, रा.नि.मं.- 02, बलकवाड़ा, तहसील- कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास नहर संभाग , खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
1 और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के . प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं ? डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए । ३
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कसरावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.012
ग्राम-
खरगोन
128/1/1
कसरावद
0.006
127/2
बाजीटपुरा
प.ह.नं.- 48
02
0.018
कुल योग
अग्रिम कुमार , भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).
673
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , बड़वाह ,
जिला खरगोन , मध्यप्रदेश
पत्र क्र.- 244-रीडर- 1-2023
बड़वाह, दिनांक 20 जनवरी 2023
प्ररूप-ख
नियम 5 का उपनियम (2 ) देखिये
कमांक-13/अ-82 / 2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव - बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0 डी0 53.63 कि0 मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-02 ग्राम- बावड़िया से ग्राम- खारवी तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक – 03 व : 04 में जल परिवहन हेतु ग्राम- बाल्या प.ह.नं.- 27/75, रा.नि.मं.- 01 , बेड़िया, तहसील- सनावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएवं, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
4
3
5 1
121/2
सनावद
0.016 खरगोन
ग्राम- बाल्या
प.ह.नं.- 121/3 0.016
27/75, 120/2 0.053
120/4 0.008
120/3 0.038
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
674
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
1 2 3
खरगोन सनावद ग्राम- बाल्या
प.ह.नं.-
27/75,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4 5 120/1 0.053 119 0.044 118/5 0.023 118/3 0.028 118/2 0.023 130 0.080 72/2 0.030 72/3 0.008 118/4 0.021 94 0.048 95/8 0:014 95/7 0.031 95/6 0.052 92/7 0.020 92/5 0.039 92/4 0.038 92/1 0.019 92/12 0.020 92/10 0.012 92/2 0.020 92/11 0.034 92/9 0.020 92/18 0.005 92/19 0.009 87/3 0.044 87/4 0.024 87/1 0.148 -86 0.010 85 0.019 9/1 0.044 39/2 0.013 39/14 0.020 37 1.144
कुल योग
675
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
भाग 1 ]
पत्र क्र.-247- रीडर- 1-2023
प्ररूप-ख
(नियम 5 का उपनियम (2 ) देखिये )
कमांक-१५ / अ-82/ 2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0 डी0 53.63 कि0 मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक-02 ग्राम- बावड़िया से ग्राम- खारवी तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 03, 04 व 36 में जल परिवहन हेतु ग्राम- हीरापुर प.ह.नं.-29 , रा.नि.मं.-02, सनावद, तहसील - सनावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्त्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, बड़वाह, जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
1
3
4
5
खरगोन सनावद
86/1
0.048
ग्राम- हीरापुर
प.ह.नं.-29
108/6
0.042
108/5
0.013
108/4
0.020
108/3
0.016 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
676
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
1 2 3 खरगोन सनावद
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4 5
108/10 0.014
ग्राम- हीरापुर
प.ह.नं.-29 , 108/8 0.020
108/9 0.024
9/1 0.045
9/4 0.007
45 0.104
69 0.072
44/1 0.076
73 0.018
76/2 0.035
72/2 0.070
71/2 0.014
72/1 0.036
76/6 0.014
76/4 0.024
76/1 0.005
79/2 0.026
10/4 0.013
10/6 0.004
10/5 0.042
9/3 0.050
9/6 0.028
76/3 0.084
208 0.130
210/1 0.012
210/2 0.011
206/1 0.030
212/4 0.008
212/3 0.036
212/5 0.023
212/1/1 0.030
212/1/2 0.031
214/5 0.048
214/3 0.033
677
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
भाग 1 ]
/ ง //
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
2
3 1
सनावद
खरगोन
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
0.033
214/2
0.048
214/1
ग्राम- हीरापुर
प.ह.नं.-29
203 0.032 55 0.057 405 0.074 402/1 0.030 402/4 0.030 417/4 0.031 417/1 0.016 409 0.090 410. 0.008 413/1/1 0.021 413/3/1 0.030 413/3/2 0.016 152/3 0.004 212/2 0.024 206/3 0.029 56 1.929
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
678
पत्र क्र.- 250- रीडर- 1-2023
प्ररूप-ख
(नियम 5 का उपनियम (2 ) देखिये )
कमांक 15/अ-82/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव - बिंजलवाड़ा माईको उद्दहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर० डी० 39.00 कि0 मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-01 ग्राम- दौड़वा, तह०- भीकनगांव से ग्राम- बोरगांव, तह० भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक – 05 एवं 15 में जल परिवहन हेतु ग्राम- जिरावट, प.ह.नं.-52, रा.नि.मं.-02 , सनावद, तहसील- सनावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश सज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , बड़वाह, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.009
37
सनावद
ग्राम-
खरगोन
0.094
35/1
जिरावट, प.ह.नं.-52,
0.064
38/1
0.030
32/2
0.004
31/1 679
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
3
1
29
0.010 सनावद
खरगोन
0.095
30/2
0.031
77
ग्राम- जिरावट, प.ह.नं.-52;
0.009
78
0.076
76/1
0.015
88/1
0.207
278
0.027
88/2
87/1
0.049
0.014
284/1
0.067
285/1
280/7
0.007
279/8
0.031
0.042
268/1
268/2
0.032
266/1
0.019
266/2
0.031
266/3
0.028
0.043
266/4
263/3
0.029
264/2
0.064
26
1.127
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
680
पत्र क्र.- 253- रीडर - 1-2023
प्ररूप-ख
(नियम 5 का उपनियम (2 ) देखिये)
कमांक-16/ अ-82/2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर० डी० 39.00 कि ० मी० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-01 ग्राम- दौड़वा, तह०- भीकनगांव से ग्राम- बोरगांव, तह० भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक - 05 एवं 15 में जल परिवहन हेतु ग्राम- छापरा, प.ह.नं.-52, रा.नि.मं.-02, सनावद, तहसील- सनावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछायें जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीसं दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , बड़वाह, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5 2
3
1
313/6
0.012 सनावद ग्राम- छापरा,
खरगोन
प.ह.नं.-52,
316/6
0.057
0.028
316/1
316/7
0.002
323/1
0.035 681
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
भाग 1 ]
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्को कमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
1
2
3
5
324/1
खरगोन
0.033 सनावद
322/1
0.024
ग्राम- छापरा, प.ह.नं.-52,
324/2
0.077
324/3
0.023
326/1
0.004
326/2
0.026
314/2
0.003
314/1
0.061
311
0.038
49
0.026
50/2
0.068
44
0.048
43
0.035
55/2
0.030
55/1
0.038
56
0.045
54/2
0.007
22
0.720
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
[ भाग 1 682
पत्र क्र. -256- रीडर - 1-2023
प्ररूप -ख
(नियम 5 का उपनियम (2) देखिये)
कमांक- 17/-82 / 2022-23 अतएव, राज्य सरकार को 'लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर० डी० 39.00 कि० मी० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक -01 ग्राम- दौड़वा, तह०- भीकनगांव से ग्राम- बोरगांव, तह० भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक 05 में जल परिवहन हेतु ग्राम- दसोड़ा, प.ह.नं. -53, रा.नि.मं. -02, सनावद, तहसील- सनावद, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट. बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , बड़वाह, जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखितं में आक्षेप भेज सकेगा. ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसंरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
517/2
0.003
खरगोन सनावद ग्राम- दसोड़ा, प.ह.नं.-53,
516/2
0.027
516/1
0.024
514/6
0.041
514/4
0.042
491/4
0.032
सनावद
खरगोन
ग्राम- दसोड़ा,
491/5
0.041
प.ह.नं.-53,
489
0.006
488
0.010
0.226
11
कुल योग
बी.एस. कलेश, भू- अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .
683
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी व सक्षम प्राधिकारी
भीकनगांव , जिला खरगोन, मध्यप्रदेश
भीकनगांव , दिनांक 24 जनवरी 2023 क्र.-454-भू-अर्जन-री-1-2023 - रा.प्र.क्र.-अ-82-2022-23
प्ररूप-ख
(नियम 5 का उपनियम (2 ) देखिये)
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर ०डी० 83.045 कि0 मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 ग्राम पिपलई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव से ग्राम बड़िया तह० भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक -92 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम ढाकबर्डि प.ह.नं.- 29, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
1
4
3
5
5/6/1
खरगोन भीकनगांव
0.056
6/1
3/3
0.072
ग्राम ढाकबर्डि प.ह.नं.- 29,
947
0.152
खरगोन भीकनगांव
35/2
0.039
19/1
0.135
ग्राम- ढाकबर्डि प.ह.नं.- 29,
19/2
0.109
06
कुल योग
0.563 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
684
रा.प्र.क्र.-अ-82-2022-23
प्ररूप-ख
(नियम 5 का उपनियम (2 ) देखिये)
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव- बिंजलवाडा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर० डी० 83.045 कि० मी० पर ग्राम पिपलई बुजुर्ग, तह०- भीकनगांव जिला- खरगोन में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक-03 से ग्राम पिपलई बुजुर्ग, तह ० भीकनगांव जिला खरगोन तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- कोदला जागीर, प.ह.नं.- 44 तह० भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद , जिला खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
3
1
4
5
85/1
भीकनगांव
0.100
खरगोन
ग्राम- कोदला जागीर, प.ह.नं.- 85/2
0.025
44
0.065
84/1
90/11
0.015
91/11
90/10
0.022
91/10
90/3/2
भीकनगांव
खरगोन
0.040
91/3/2
0.015
90/3/3
ग्राम- कोदला
जागीर, प.ह.नं.-
44
0.078
96/1
0.025
96/2
0.095
96/5
0.040
96/3
0.030
103/5
0.095
105/2
0.645
13
कुल योग
685
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जनवरी 2023
भाग 1 ]
क्र.-485- भू-अर्जन- री-1-2023- रा.प्र.क्र.-अ- 82-2022-23
प्ररूप -ख
(नियम 5 का उपनियम (2) देखिये)
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाडा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर०डी० 39.00 कि0 मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-01 ग्राम- दौडवा, तह०- भीकनगांव से ग्राम बोरगांव, तह ० भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईन पाईप नहर क्रमांक 05, 08, 17, 20 एवं 32 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- बोरगांव, प.ह.नं.- 12 , रा.नि.मं.-03 , भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव , जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास' संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
ग्राम-
289/2
खरगोन
0.092
बोरगांव,
शिस्या, भीकनगाँव
288/5
0.062
प.ह.नं.- 12,
288/4
0.021
288/3/2
0.022
288/3/1
0.021 686
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
जिला
तहसील
[ भाग 1
//
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा उपयोग के अधिकार
कमांक के लिये अर्जित की
जाने वाली भूमि
1 (हेक्टेयर में)
2 3 4
5
खरगोन ग्राम- 288/2 0.024
भीकनगाँव बोरगांव, 288/1 0.020
279/2/2 0.052
प.ह.नं.- 12,
279/2/1 0.005
281/3 0.060
281/2/2/1 0.052
281/2/1/2 0.062
281/1 0.030
271/7/1 0.045
271/6 0.032
271/8 0.022
272/1/1 0.082
128/8 0.002
37/4
0.026
65/4
129/5/2 0.035
130/3 0.064
130/6 0.059
130/5 0.016
130/4 0.017
130/2/2/1 0.002
130/2/2/2 0.002
131/2 0.050
131/1 0.002
36/136/3 0.040
35/3 0.064
30/1 0.098
163/11 0.020
163/7 0.012
141 0.014
140 0.067
144/1-144/2 0.082
157/1/1 0.053
148/1 0.011
390/1 0.044
388 0.005
389 0.014
417/1/1/1/1 0.004
A
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
687
// 3 /
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक 1
2
3
खरगोन
भीकनगांव
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
417/1/1/1/3
0.032
417/5/1/1
0.008
417/5/2/1
0.009
ग्राम-
बोरगांव,
प.ह.नं.- 12
417/5/3/1 0.007 417/5/4/1 0.009 417/5/5/1 0.010 417/5/6/1 0.009 168/12 0.010 168/13 0.018 168/14 0.017 168/15/1 0.012 168/15/2 0.060 168/17/1 0.027 167/6 0.013 95/7 0.028 95/10 0.029 95/2 0.025 95/3 0.035 417/2 0.014 417/4/1 0.048 94/2/3 0.023 418/2/1 0.003
कुल योग
64
1.953 688
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
[ भाग 1
क्र.-487- भू-अर्जन-री-1-2023- रा.प्र.क्र.-अ- 82-2022-23
प्ररूप-ख
(नियम 5 का उपनियम (2 ) देखिये)
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर०डी० 39.00 कि० मी० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-01 ग्राम- दौडवा, तह०- भीकनगांव से ग्राम- बोरगांव, तह० भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक 08 0 37 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- मेहत्याखेड़ी, प.ह.नं.-15/94, रा.नि.मं.-03 , भातलपुरा , तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-21 , सनावद, जिला खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), भीकनगांव, जिला खरगोन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
खरगोन
ग्राम-
भीकनगांव
163/1
0.012
166/1
0.023
166/2
0.004
मेहत्याखेड़ी, प.ह.नं. -15/94,
286/1
0.028
0.027 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
जिला
तहसील
689
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
1
2
3
खरगोन भीकनगांव ग्राम- मेहत्याखेड़ी, प.ह.नं. -15/94, खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
13/1/1/3
0.025
13/1/1/2
0.002
286/2
0.019
292/1/3
0.028
292/2
0.060
296/4
0.037
260/6
0.003
260/4
0.026
260/5
0.044
301/2
0.012
130/2
0.003
131/2
130/3
0.036
131/3
130/4
0.031
131/4
130/5
0.040
131/5
16/4
0.005
11/1/2
0.020
0.061
10/1/1/2
0.092
4/1
0.005
36/2
0.046
37/2
36/3
0.068
37/3
71/2
0.024
71/3
0.085
72/2
0.090
72/311
0.014
74
0.060 690
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 जनवरी 2023
[ भाग 1
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
4
1
3
5
खरगोन
भीकनगांव
75
0.012
76/2
0.026
0.010
77/2
ग्राम- मेहत्याखेड़ी, प.ह.नं. -15/94,
77/1
0.037
65/1
0.086
0.0165
64/1/3
0.0275
64/1/4
63/2
0.007
56
0.138
63/1 .
0.044
41
1.434
कुल योग
मिलिन्द ढोके, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी.
691
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जनवरी 2023
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर
Jabalpur, the 16th January , 2023
प्रमाणित किया जाता है कि श्री भारत सिंह रावत, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
No. 88 - Confdl . - 2023 - II - 2-1-2023 .-Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur is conducting Colloquium for Principal District & Sessions Judges on 4th & 5th February, 2023 in the Madhya Pradesh State Judicial Academy, Jabalpur Judges , whose names and posting fig- ure in the endorsement are directed to attend the aforesaid Colloquium .
क्र. B- 6196- दो- 2-33-2021. श्रीमती प्रवीणा व्यास, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को दिनांक 26 से 28 दिसम्बर 2022 तक, तीन दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2022 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2022 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
By order of Hon'ble Chief Justice , RAMKUMAR CHOUBEY , Registrar General .
अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रवीणा व्यास, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
जबलपुर, दिनांक 21 दिसम्बर 2022
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती प्रवीणा व्यास, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. B- 6193-दो-2-17-2016.-श्री एन. पी. सिंह , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , झाबुआ को दिनांक 6 से 9 दिसम्बर 2022 तक चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री एन. पी . सिंह , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है .
क्र. A- 4857- दो-2-37-2021 .- श्री भारत सिंह रावत , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को दिनांक 15 से 18 नवम्बर 2022 तक चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
अवकाश से लौटने पर श्री भारत सिंह रावत, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एन. पी. सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री भारत सिंह रावत, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B-6182-दो-2-37-2021 .- श्री भारत सिंह रावत, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 5 से 9 दिसम्बर 2022 तक पाँच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री भारत सिंह रावत, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
क्र. C-6580- दो-2-33-2020. श्री काशीनाथ सिंह , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , हरदा को दिनांक 19 से 21 दिसम्बर 2022 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 17 एवं 18 दिसम्बर 2022 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
अवकाश से लौटने पर श्री काशीनाथ सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जनवरी 2023
692
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री काशीनाथ सिंह , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 6578-दो-2-3-2018.- श्री राजवर्धन गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , सतना को दिनांक 28 से 29 नवम्बर 2022 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री राजवर्धन गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजवर्धन गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C-6574-दो- 2-57-2020 . श्रीमती विधि सक्सेना, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को दिनांक 27 से 31 दिसम्बर 2022 तक पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 जनवरी 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती विधि सक्सेना, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती विधि सक्सेना, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. B - 6198- दो-2-35-2021.- श्रीमती शशिकांता वैश्य, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , भोपाल को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है :-
1. दिनांक 26 नवम्बर 2022 का एवं 28 नवम्बर 2022 का कुल दो दिन का आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है.
2. दिनांक 26 से 30 नवम्बर 2022 तक पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशिकांता वैश्य , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शशिकांता वैश्य, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. D - 2629-दो- 2-38-2018 .-श्री आर. सी. वाष्र्णेय, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को दिनांक 28 नवम्बर से 3 दिसम्बर 2022 तक छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 27 नवम्बर 2022 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 4 दिसम्बर 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. सी. वाष्र्णेय , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. सी. वाष्र्णेय, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C-6589- दो-2-3-2018. श्री राजवर्धन गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, सतना को दिनांक 6 से 10 दिसम्बर 2022 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री राजवर्धन गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजवर्धन गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. C- 6582- दो-2-41-2019.- श्री धीरेन्द्र सिंह , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , धार को दिनांक 8 दिसम्बर 2022 का एक दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री धीरेन्द्र सिंह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री धीरेन्द्र सिंह , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.
693
भाग 1 ] मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जनवरी 2023
क्र. B - 6200- दो- 2-50-2015.- श्री सुरेश चन्द्र पाल, प्रधान क्र. D - 2619- दो-2-3-2018.- श्री राजवर्धन गुप्ता , प्रधान
न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, पन्ना को दिनांक 28 दिसम्बर 2022 न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , सतना को दिनांक 22 से 25 नवम्बर
का एक दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 29 से 31 2022 तक चार दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
दिसम्बर 2022 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया अवकाश से लौटने पर श्री राजवर्धन गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश ,
जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2023 कुटुम्ब न्यायालय , सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया
के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाता है.
जाती है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी
अवकाश से लौटने पर श्री सुरेश चन्द्र पाल , प्रधान न्यायाधीश, दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व
कुटुम्ब न्यायालय , पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है. मिलता था.
शीतकालीन/ अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजवर्धन गुप्ता , उपरोक्तानुसार
भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुरेश चन्द्र पाल , उपरोक्तानुसार क्र. D - 2621- दो-2-28-2022. कु. नीता गुप्ता, प्रधान
अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते. न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , मंदसौर को दिनांक 26 से 31 दिसम्बर
2022 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
क्र. D - 2631-दो-2-31-2016.-श्री धरमिन्दर सिंह, प्रधान साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2022 के एवं
जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर को दिनांक 13 से 16 दिसम्बर अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2023 तक के सार्वजनिक
2022 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
साथ ही अवकाश के, अवकाश के पश्चात् में दिनांक 17 एवं 18
दिसम्बर 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति अवकाश से लौटने पर कु. नीता गुप्ता , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब
प्रदान की जाती है. न्यायालय , मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री धरमिन्दर सिंह , प्रधान जिला एवं सत्र अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर
न्यायाधीश , बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है. से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व
मिलता था.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर
से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व प्रमाणित किया जाता है कि कु. नीता गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश
मिलता था. पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री धरमिन्दर सिंह, उपरोक्तानुसार
अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद क्र. D - 2623- दो-2-64-2014.- श्री आर. के. गुप्त, प्रधान
पर कार्यरत रहते. न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट को दिनांक 26 से 28
दिसम्बर 2022 तक, तीन दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक
क्र. D- 2617-दो -2-114-2017.- श्री राजीव एम. आप्टे, प्रधान 29 से 31 दिसम्बर 2022 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत
न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , मण्डला को दिनांक 26 से 27 दिसम्बर किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर
2022 तक, दो दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 28 से 2022 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2023 के
31 दिसम्बर 2022 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की
किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर जाती है.
2022 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2023 के
सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गुप्त, प्रधान न्यायाधीश ,
जाती है. कुटुम्ब न्यायालय, बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया
जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री राजीव एम. आप्टे , प्रधान न्यायाधीश,
कुटुम्ब न्यायालय, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा
जाता है. भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर पूर्व मिलता था.
से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजीव एम. आप्टे, उपरोक्तानुसार प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर . के. गुप्त, उपरोक्तानुसार
अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते. अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जनवरी 2023
694
क्र. D - 2625- दो-2-34-2019. श्री प्रियदर्शन शर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , नर्मदापुरम को दिनांक 26 से 27 दिसम्बर 2022 तक, दो दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 28 से 31 दिसम्बर 2022 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2022 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री प्रियदर्शन शर्मा , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , नर्मदापुरम को नर्मदापुरम पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रियदर्शन शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D - 2627- दो-2-21-2019.- श्री लखनलाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, भिण्ड को दिनांक 26 से 27 दिसम्बर 2022 तक, दो दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 28 से 31 दिसम्बर 2022 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2022 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री लखनलाल गर्ग , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित/शीतकालीन अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री लखनलाल गर्ग , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, खण्डपीठ, इन्दौर
इन्दौर , दिनांक 10 जनवरी 2023
क्र.- अवकाश 71.- श्री अखिल कुमार वर्मा, डिप्टी कन्ट्रोलर, अकाउंट्स , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ, इंदौर को दिनांक 26 से 29 दिसम्बर 2022 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिल कुमार वर्मा, यदि उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी कन्ट्रोलर, अकाउंट्स के पद पर कार्यरत रहते .
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, अजय प्रकाश मिश्र , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.