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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि (तृतीय संशोधन) अधिनियम 2022...

Published 27 January 2023

Department
विधि और विधायी कार्य
Type
Extraordinary
Gazette no.
32
Identifier
in.gazette.madhya.2023-01-27.32.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

ध्य प्रदे श शास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 32]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 जनवरी 2023 - माघ 7 , शक 1944

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 27 जनवरी 2023

क्र. 1576-34- इक्कीस- अ( प्रा. ) .-मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 25 जनवरी 2023 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है , एतद्वारा, सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राघवेन्द्र भारद्वाज, अतिरिक्त सचिव.

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जनवरी 2023

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक ७ सन् २०२३

मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि ( तृतीय संशोधन ) अधिनियम, २०२२

[दिनांक २५ जनवरी , २०२३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक २७ जनवरी , २०२३ को प्रथम बार प्रकाशित की गई. ]

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , १ ९ ५६ तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १ ९ ६१ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि ( तृतीय संशोधन ) अधिनियम, २०२२ है .

संक्षिप्त नाम.

भाग-एक

मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १ ९ ५६ ( क्रमांक २३ सन् १ ९ ५६ ) का संशोधन

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक २३ सन् १ ९५६ का संशोधन.

२. मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , १ ९५६ ( क्रमांक २३ सन् १ ९ ५६ ) में , धारा १३३ - क में उपधारा ( १ ) में, द्वितीय पैरा में , पूर्ण विराम के स्थान पर , कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:-

" परन्तु उन मामलों में, जहां राज्य सरकार किसी स्थावर संपत्ति के हस्तांतरण या अंतरण के लिए किसी लिखत पर प्रभार्य स्टांप शुल्क से छूट प्रदान करती है , वहां अतिरिक्त स्टांप शुल्क अधिरोपित नहीं किया जाएगा.".

भाग-दो

मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , १ ९ ६१ ( क्रमांक ३७ सन् १ ९ ६१ ) का संशोधन

मध्यप्रदेश अधिनियम क्रमांक ३७ सन् १ ९ ६१ कासंशोधन.

३. मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , १ ९ ६१ ( क्रमांक ३७ सन् १ ९ ६१ ) में , धारा १६१ में , उपधारा ( १ ) में , विद्यमान परन्तुक में , पूर्ण विराम के स्थान पर , कोलन स्थापित किया जाए और तत्पश्चात् निम्नलिखित परन्तुक जोड़ा जाए, अर्थात्:-

" परन्तु उन मामलों में, जहां राज्य सरकार किसी स्थावर संपत्ति के हस्तांतरण या अंतरण के लिए किसी लिखत पर प्रभार्य स्टांप शुल्क से छूट प्रदान करती है , वहां अतिरिक्त स्टांप शुल्क अधिरोपित नहीं किया जाएगा .".

भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2023

क्र. -34- इक्कीस-अ-( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगरपालिक विधि ( तृतीय संशोधन ) अधिनियम , 2022 ( क्रमांक 7 सन् 2023 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राघवेन्द्र भारद्वाज , अतिरिक्त सचिव.

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जनवरी 2023

MADHYA PRADESH ACT

No. 7 OF 2023

THE MADHYA PRADESH NAGARPALIK VIDHI ( TRITIYA SANSHODHAN) ADHINIYAM , 2022

[Received the assent of the Governor on the 25th January, 2023 ; assent first published in the " Madhya Pradesh Gazette (Extra - ordinary ) " , dated the 27th January , 2023. ]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act , 1956 and the Madhya Pradesh Municipalities Act , 1961 .

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy- third year of the Republic of India as follows :-

Short title .

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Nagarpalik Vidhi (Tritiya Sanshodhan ) Adhiniyam , 2022 .

PART- I

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPAL CORPORATION ACT, 1956

(NO . 23 OF 1956)

2. In the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act, 1956 (No. 23 of 1956 ) , in Section 133 -A, insub- section ( 1 ) , Second paragraph , for full stop , colon shall be substituted and thereafter the follow- ing proviso shall be added , namely :-

Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 23 of 1956 .

"Provided that in case where the State Government exempts stamp duty chargeable on any instrument for conveyance or transfer of any immovable property, the additional stamp duty shall not be imposed. " .

PART- II

AMENDMENT TO THE MADHYA PRADESH MUNICIPALITIES ACT, 1961 (NO . 37 OF 1961)

3. In the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961 ) , in Section 161 , in sub- section ( 1 ) , in existing proviso , for full stop , colon shall be substituted and thereafter the following proviso shall be added, namely :-

Amendment to the Madhya Pradesh Act No. 37 of1961 .

"Provided that in case where the State Government exempts stamp duty chargeable on any instrument for conveyance or transfer of any immovable property, the additional stamp duty shall not be imposed.".

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 27 January 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2023-01-27.32.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2023-01-27.32.Extraordinary.