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मध्य प्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 27 जनवरी 2023 - माघ 7 , शक 1944
क्रमांक 33 ]
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 27 जनवरी 2023
क्र. 1607-36-इक्कीस- अ ( प्रा. ) .-मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 25 जनवरी , 2023 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
राघवेन्द्र भारद्वाज, अतिरिक्त सचिव.
65 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जनवरी 2023
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मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक ८ सन् २०२३
मध्यप्रदेश सिनेमा ( विनियमन ) संशोधन अधिनियम, २०२२
[ दिनांक २५ जनरी , २०२३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक २७ जनवरी २०२३ को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]
मध्यप्रदेश सिनेमा ( विनियमन ) अधिनियम, १ ९ ५२ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.
भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश सिनेमा ( विनियमन ) संशोधन अधिनियम, २०२२ है.
संक्षिप्त नाम.
धारा २ का संशोधन.
२. मध्यप्रदेश सिनेमा ( विनियमन ) अधिनियम, १ ९ ५२ ( क्रमांक १७ सन् १ ९ ५२ ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) , की धारा २ में, -
(एक) खण्ड ( क ) के पश्चात्, निम्नलिखित खण्ड अन्तःस्थापित किए जाएं, अर्थात्ः-
" (क क) " नगरपालिक क्षेत्र " का वही अर्थ होगा, जो उसके लिए मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम, १९५६ ( क्रमांक २३ सन् १ ९ ५६ ) की धारा ५ के खण्ड ( ३४ - क ) में तथा मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , १ ९ ६१ ( क्रमांक ३७ सन् १ ९ ६१ ) की धारा ३ के खण्ड ( १८ - क ) में समनुदेशित किया गया है;
(कख ) " अन्य क्षेत्र " से अभिप्रेत तथा उसमें सम्मिलित है, छावनी बोर्ड की अधिकारिता के अधीन आने वाले क्षेत्र के सिवाय , नगरपालिक क्षेत्र के बाहर का कोई क्षेत्र; " ;
(दो ) खण्ड ( ख ) में , शब्द " समुद्र " के स्थान पर, शब्द " जल " स्थापित किया जाए.
३. मूल अधिनियम की धारा ४ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्ः- धारा ४ का स्थापन अनुज्ञापन प्राधिकारी.
" ४. इस अधिनियम के अधीन अनुज्ञप्तियां प्रदान करने की शक्ति रखने वाला प्राधिकारी ( जो इसमें इसके पश्चात् अनुज्ञापन प्राधिकारी के नाम से निर्दिष्ट है ) नगरपालिक निगम की सीमाओं के भीतर नगरपालिक क्षेत्र के लिए आयुक्त होगा तथा नगरपालिका परिषद्, नगर परिषद् की सीमाओं के भीतर आने वाले नगरपालिक क्षेत्रों के लिए और अन्य क्षेत्रों के लिए जिला मजिस्ट्रेट या जिला मजिस्ट्रेट द्वारा प्राधिकृत कोई कार्यपालिक मजिस्ट्रेट होगा, जो उप- खण्ड मजिस्ट्रेट की श्रेणी से नीचे का न हो :
परन्तु राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा , संपूर्ण राज्य या उसके किसी भाग के लिए ऐसा अन्य प्राधिकारी नियुक्त कर सकेगी , जैसा कि वह इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए अनुज्ञापन प्राधिकारी होने के लिए अधिसूचना में विनिर्दिष्ट करे. ".
४. मूल अधिनियम की धारा ७ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्: - धारा ७ का स्थापन शास्तियां.
" ७. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए नियमों के उपबंधों या शर्तों और निबंधनों, जिनके अध्यधीन कोई अनुज्ञप्ति इस अधिनियम के अधीन प्रदान की गई है , के उल्लंघन में , यदि चलचित्र का स्वामी या भारसाधक व्यक्ति उसका उपयोग करता है या उसका उपयोग करने की अनुमति देता है, या यदि किसी स्थान का स्वामी या अधिभोगी उस स्थान के उपयोग करने की अनुमति देता है , तो वह जुर्माने से, जो पचास हजार रुपए से अधिक का नहीं होगा और निरन्तर अपराध की दशा में , उस प्रत्येक दिन के लिए, जिसमें अपराध जारी रहता है, अतिरिक्त जुर्माने से जो पांच हजार रुपए से अधिक का नहीं होगा , दण्डनीय होगा. ".
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जनवरी 2023
भोपाल , दिनांक 27 जनवरी 2023
क्र. 1607-36 - इक्कीस-अ( प्रा. ) . भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश सिनेमा ( विनियमन ) संशोधन अधिनियम , 2022 ( क्रमांक 8 सन् 2023 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राघवेन्द्र भारद्वाज , अतिरिक्त सचिव.
MADHYA PRADESH ACT No. 8 OF 2023
THE MADHYA PRADESH CINEMAS ( REGULATION ) AMENDMENT ACT , 2022
[Received the assent of the Governor on the 25th January 2023 ; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette ( Extra - ordinary) " , dated the 27th January 2023 ] .
An Act further to amend the Madhya Pradesh Cinemas (Regulation) Act , 1952 .
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy - third year of the Republic of India as follows :-
Short title .
1. This Act may be called the Madhya Pradesh Cinemas (Regulation) Amendment Act, 2022 .
Amendment of Section 2 .
2. In the Madhya Pradesh Cinemas (Regulation) , Act , 1952 (No. 17 of 1952) ( hereinafter referred to as the principal Act) , in Section 2,-
(i) after clause ( a) , the following clauses shall be inserted , namely
" (aa) "Municipal area " shall have the same meaning as assigned to it in clause (34- a) of Section 5 of the Madhya Pradesh Municipal Corporation Act , 1956 (No. 23 of 1956) and clause ( 18 - a) of Section 3 of the Madhya Pradesh Municipalities Act , 1961 ( No. 37 of 1961 ) ;
(ab) " other area" means and includes any area outside the municipal area, except area falling under jurisdiction of the Cantonment Board ; " ;
(ii) in clause (b ) , for the word " sea " , the word " water " shall be substituted .
3. For Section 4 of the principal Act, the following section shall be substituted , namely :- Substitution of Section 4.
Licensing Authority.
"4. The authority having powers to grant licenses under this Act ( hereinafter referred to as the " licensing authority " ) shall be the Commissioner for the municipal area within the limits of Municipal Corporation and the District Magistrate , or an executive magistrate , not below the rank of sub - divisional magistrate , authorized by the District Magistrate for municipal areas falling within limits of Municipal Council , Nagar Parishads and for other areas :
Provided that the State Government may , by notification , constitute for the whole or any part of the State such other authority as it may specify in the notification to be the licensing authority for the purposes of this Act. " .
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 27 जनवरी 2023
4. For Section 7 of the principal Act . the following Section shallbe substituted , namely Substitution of Section 7.
Penalties .
"7. If the owner or person in- charge of a cinematograph uses the same or allows it to be used , or if the owner of occupier of any place permits that place to be used, in contravention of the provisions of this Act or the rules made thereunder, or of the conditions and restrictions subject to which any license has been granted under this Act, he shall be punishable with fine not exceeding rupees fifty thousand , and in the case of continuing offence , with a further fine not exceeding rupees five thousand for each day the offence continues . " .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय . भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023.