मध्य प्रदे श
शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 फरवरी 2023- माघ 14 , शक 1944
क्रमांक 45]
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 2 फरवरी 2023
क्र. SAMB-0982-2022 - NYN - SAMB ( 175630) -मध्यप्रदेश कृषि उपज मंडी अधिनियम , 1972 ( क्रमांक 24 सन् 1973 ) की धारा 60 के परंतुक में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा उक्त अधिनियम की धारा 2 ( 1 ) ( क ) के तहत अनुसूची के शीर्ष " दो - धान्य " की अधीन नवीन मद 14 " जई " को स्थापित करने के लिये , ऐसे समस्त व्यक्तियों की, जिनके कि उससे प्रभावित होने की संभावना है, जानकारी के लिये अपना प्रस्ताव प्रकाशित करती है और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रस्ताव पर इस सूचना के " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित होने की तारीख से छः सप्ताह के अवसान होने पर विचार किया जायेगा.
किसी भी ऐसी आपत्ति या सुझाव पर, जो उक्त प्रारूप के संबंध में किसी व्यक्ति से , ऊपर विनिर्दिष्ट कालावधि के अवसान होने के पूर्व अपर मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग, भोपाल को प्राप्त हो, राज्य सरकार द्वारा विचार किया जायेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तरुण भटनागर, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 2 फरवरी 2023
क्र. SAMB - 0982-2022 - NYN - SAMB ( 175630) - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 2 फरवरी 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तरुण भटनागर , उपसचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 फरवरी 2023
Bhopal , the 2nd February 2023
No. SAMB -0982-2022 - NYN - SAMB ( 175630 ) .-- In exercise of the powers conferred in the proviso to Section 60 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam , 1972 (No. 24 of the year 1973 ) the State Government hereby, publish its proposal to add item No. 14. " Oat " under the heading " II - Cereals " of the Schedule of the said Act for the information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said proposal will be taken into consideration on the expiry of six weeks from the date of publication of this notice in the "Madhya Pradesh Gazette "
Any objection or suggestion , received by the Additional Chief Secretary, Government of Madhya Pradesh , Farmer Welfare & Agriculture Development Department , Bhopal from any person with respect to the said draft before the expiry of period specified above , will be considered by the State Government.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
TARUN BHATNAGAR , Dy. Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023.