Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

पेय जल परिरक्षण (संशोधन) अधिनियम 2022....

Published 03 February 2023

Department
विधि और विधायी कार्य
Type
Extraordinary
Gazette no.
47
Identifier
in.gazette.madhya.2023-02-03.47.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 47]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 फरवरी 2023 - माघ 14 , शक 1944

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2023

क्र. 1922-48- इक्कीस-अ-( प्रा.).-मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 25 जनवरी, 2023 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है , एतद्वारा , सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राघवेन्द्र भारद्वाज , अतिरिक्त सचिव.

93 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 फरवरी 2023

94

मध्यप्रदेश अधिनियम

क्रमांक १० सन् २०२३

मध्यप्रदेश पेय जल परिरक्षण ( संशोधन ) अधिनियम , २०२२

[दिनांक २५ जनवरी , २०२३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक ३ फरवरी, २०२३ को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]

मध्यप्रदेश पेय जल परिरक्षण अधिनियम , १ ९ ८६ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम. भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान -मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित होः-

संक्षिप्त नाम. १. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश पेय जल परिरक्षण (संशोधन ) अधिनियम, २०२२ है.

धारा ९ का स्थापन. २. मध्यप्रदेश पेयजल परिरक्षण अधिनियम, १ ९ ८६ ( क्रमांक ३ सन् १ ९ ८७ ) की धारा ९ के स्थान पर, निम्नलिखित धारा स्थापित की जाए, अर्थात्:-

अपराध.

" ९ . धारा ३ , धारा ४ या धारा ६ के उपबंध का उल्लंघन, प्रथम अपराध के लिए पांच हजार रुपये के जुर्माने से और पश्चात्वर्ती प्रत्येक अपराध के लिए दस हजार रुपये के जुर्माने से या कारावास से, जो दो वर्ष तक को हो सकेगा, दण्डनीय होगा. ".

भोपाल, दिनांक 3 फरवरी 2023

क्र. 1992-48- इक्कीस-अ-( प्रा. ).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश पेय जल परिरक्षण (संशोधन ) अधिनियम , २०२३ ( क्रमांक १० सन् २०२३ ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राघवेन्द्र भारद्वाज , अतिरिक्त सचिव.

MADHYA PRADESH ACT

No. 10 OF 2023

THE MADHYA PRADESH PEYA JAL PARIRAKSHAN ( SANSHODHAN) ADHINIYAM, 2022

[Receivd the assent of the Governor on the 25th January , 2023 ; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra -ordinary) " , dated the 3rd February , 2023.]

An Act further to amend the Madhya Pradesh Peya Jal Parirakshan Adhiniyam , 1986 .

Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy- third year of the Republic of India as follows :-

Short title.

1. This Act may be called the Madhya Pradesh Peya Jal Parirakshan (Sanshodhan) , Adhiniyam, 2022 .

Substitution of Section 9 .

2. For Section 9 of the Madhya Pradesh Peya Jal Parirakshan Adhiniyam , 1986 (No. 3 of 1987) , the following Section shall be substituted , namely :-

Offences .

"9. The contravention of the provision of Section 3 , Section 4 or Section 6 shall be punishable with a fine of five thousand rupees for the first offence , and a fine of ten thousand rupees or with imprisonment which may extend to two years for each subsequent offence . " .

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 03 February 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2023-02-03.47.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2023-02-03.47.Extraordinary.