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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 6 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 फरवरी 2023- माघ 21 , शक 1944
विषय -सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प , ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-(क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2022
क्र. ई- 1-183-2022-5-एक.- भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 13017-30-2022 - AIS - I , दिनांक26 अक्टूबर , 2022 द्वारा सुश्री सर्जना यादव , भाप्रसे ( 2020 ) की सेवाएं AGMUT संवर्ग से मध्यप्रदेश संवर्ग में स्थानांतरित की गई है.
2. सुश्री सर्जना यादव, भाप्रसे ( 2020 ) को अस्थयी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से सहायक कलेक्टर, जिला सिवनी पदस्थ किया जाता है .
भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2023
क्र. ई - 1-248-2022-5- एक. श्री रत्नाकर झा, भाप्रसे ( 2012 ) , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , लोक परिसम्पति प्रबंधन विभाग तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसम्पत्ति प्रबंधन कंपनी, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
2. उपरोक्तानुसार श्री रत्नाकर झा द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री भास्कर लक्षकार, भाप्रसे ( 2010 ) , वि.क.अ. सह- आयुक्त-सह- संचालक, संस्थागत वित्त एवं अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरटी
783
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
784
एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार ) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.
भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2023
क्र. ई- 1-10-2023-5- एक. श्री तरूण भटनागर, भाप्रसे ( 2012 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.
क्र. ई- 1-11-2023-5- एक. श्रीमती वीरा राणा, भाप्रसे ( 1988 ) , अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल , मध्यप्रदेश , भोपाल को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इकबाल सिंह बैंस, मुख्य सचिव.
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 19 जनवरी 2023
क्र. एफ 1 (ए) 76-2009- ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री ललित शाक्यवार, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, ( चयन/ भर्ती ) , पु. मु. , भोपाल द्वारा निम्नलिखित अवधियों के अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है :-
1. दिनांक 28 नवम्बर 2022 का एक दिवस अर्जित अवकाश.
2. दिनांक 6 से 7 दिसम्बर 2022 तक दो दिवस अर्जित अवकाश.
3. दिनांक 19 से 20 दिसम्बर 2022 तक दो दिवस अर्जित अवकाश.
4. दिनांक 23 दिसम्बर 2022 का एक दिवस अर्जित अवकाश.
(2) अवकाश से लौटने पर श्री ललित शाक्यवार, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, (चयन/भर्ती) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री ललित शाक्यवार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ललित शाक्यवार, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल , दिनांक 27 जनवरी 2023
क्र. एफ 1 ( ए) 13-2000- ब- 2- दो. राज्य शासन श्री विवेक शर्मा, भापुसे, तत्का. पुमनि. प्रशासन, पु. मु. भोपाल वर्तमान में अति. पुलिस महानिदेश , ( प्रशासन-2 ) , पु. मु. , भोपाल का स्वास्थ्य खराब होने से दिनांक 22 से 26 दिसम्बर 2022 तक, पाँच दिवस लघुकृत/परिवर्तित की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.
(2 ) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से दस दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री विवेक शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक शर्मा , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र. एफ 1 (ए) 94-1999-ब- 2- दो. राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 जनवरी 2023 द्वारा श्री उमेश जोगा, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेश , जबलपुर जोन, जबलपुर को दिनांक 23 से 30 जनवरी 2023 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं 21-22 जनवरी 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में परिवार सहित भारत भ्रमण अंतर्गत गुलमर्ग ( जम्मू- कश्मीर ) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण स्वीकृत किया गया था. चूंकि श्री जोगा, भापुसे, अपरिहार्य कारणों से उक्त अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ नहीं ले सकते. अतः उक्त स्वीकृत अवकाश निरस्त किया जाता है.
क्र. एफ 1 ( ए) 37-2020- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री विकास पाठक, भापुसे , सहायक पुलिस महानिरीक्षक ( नारकोटिक्स) , पु. मु. , भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 मेंदिनांक 27 मार्च से 6 अप्रैल 2023 तक, कुल ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 25-26 मार्च व 07-09 अप्रैल 2023 के विज्ञप्त अवकाश केलाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में गृह नगर यात्रा अंतर्गत कटिहार (बिहार ) जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :-
स्वयं
1. श्री विकास पाठक
2. श्रीमती नवनीता पाठक पत्नि
3. श्री अक्षय पाठक
पुत्र
4. श्री कमलनयन पाठक
पुत्र
(2) अवकाश से लौटने पर श्री विकास पाठक, भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न सहायक पुलिस महानिरीक्षक (नारकोटिक्स) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री विकास पाठक, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विकास पाठक, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्नू भलावी , अवर सचिव.
785
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
विधि और विधायी कार्यं विभाग
भोपाल , दिनांक 2 फरवरी 2023
फा. क्र. 398-2023 - इक्कीस- ब ( एक) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से , मध्यप्रदेश शासन , एतद्वारा , निम्नलिखित वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीशों को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा की शर्तें ) नियम, 2017 के नियम 5 ( 1 ) (बी) के अंतर्गत उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से , आगामी आदेश होने तक, जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) , वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करता है :-
1. श्री राकेश कुमार पाटीदार
2. श्री दिनेश कुमार प्रजापति
पंजी. क्र. 453-2023- इक्कीस- ब( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री किशोर कुमार मिश्रा, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , हट्टा, जिला दमोह कीसेवाएं औद्योगिक न्यायालय खण्डपीठ रीवा में न्यायिक सदस्य के पद पर प्रतिनियुक्ति पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा , श्रम विभाग , मंत्रालय को सौंपता है.
पंजी. क्र. 406-2023 - इक्कीस - ब( एक ) .- राज्य शासन , श्री तनवीर अहमद खॉन , अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विद्युत् अधिनियम के अंतर्गत, विशेष न्यायालय क्रमांक -10, सागर की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर मध्यप्रदेश वक्फ अधिकरण में पीठासीन अधिकारी के पद पर , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से एतद्वारा , मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय को सौंपता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बिनोद कुमार द्विवेदी, प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2023
फा. क्र. 489- इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन , दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 ( क्रमांक 02 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, श्रीमती राखी सिंह, जिला लोक अभियोजन अधिकारी , विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन, ग्वालियर संभाग के विशेष न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी करने हेतु उनकी पदस्थापना तक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.
फा. क्र . 489- इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन , दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 ( क्रमांक 02 सन्1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, श्री पुष्पेन्द्र कुमार गर्ग, जिला लोक अभियोजन अधिकारी, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन, भोपाल संभाग के विशेष न्यायालयोंमें लंबित प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी करने हेतु उनकी पदस्थापना तक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सतीश चन्द्र शर्मा , सचिव.
भोपाल , दिनांक 2 फरवरी 2023
पंजी क्र. 488-2023 - इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा, तहसील- केसली, जिला सागर में विभागीय आदेश दिनांक 13 जुलाई 2018द्वारा नियुक्त नोटरी , श्री गिरीश स्वामी एवं जिला मुख्यालय, सागर में विभागीय आदेश दिनांक 23 जनवरी 1998 द्वारा नियुक्त नोटरी , श्री हरिकृष्ण कौशकिया का निधन होने के कारण उक्त नोटरियों का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राघवेन्द्र भारद्वाज, अपर सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2023
786
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 2 फरवरी 2022
सूचना
क्रमाक - यूडीएच -3 / 0129 / 2022 /18-5:- मध्यप्रदेश नगर तथा ' ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012 ) , की धारा 23- " क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार एतद् द्वारा वि० क०अ ० सह आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-4050 / टी सी/ 133 / सागर / उपां / नग्रानि / 2022 भोपाल दिनांक 04/10/2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित सागर विकास योजना 2031 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है । उपांतरण ब्यौरे एवं शर्ते निम्नानुसार है:-
अनुसूची
खसरा क्रमांक
क्र ग्राम
विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
3.
4. 1.
2.
1
147/ 1 / 1 / 1 /
उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग
6.
5.
20.3115
हेक्टेयर
तिली माफी (वार्ड कमांक 05)
2
147/1/1/1/1 0.3000 हेक्टेयर
योग:-
मिश्रित एवं 30 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग
वर्तमान आवासीय, वर्तमान सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक, 30 मीटर चौडा प्रस्तावित मार्ग वर्तमान आवासीय एवं 30 मीटर चौडा प्रस्तावित मार्ग
मिश्रित एवं 30 मीटर चौडा प्रस्तावित मार्ग
कुल रकबा
0.6115
हेक्टेयर
नोट:-
1 प्रश्नाधीन भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित सम्मुख तित्ली माफी तिगड्डा से डी आई जी बंगला मार्ग की चौड़ाई 30.00 मीटर निर्दिष्ट है । अतः मार्ग विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा ।
शर्ते
1 उक्त मिश्रित भूमि उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों हेतु आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र में उल्लेखित समस्त गतिविधियाँ मान्य होगी ।
2 उक्त मिश्रित गतिविधियों हेतु नियमन, तथा विकास मानदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 एवं सागर विकास योजना, 2031 के प्रावधानुसार लागू होगें ।
3 उपरोक्त उपांतरण सागर विकास योजना 2031 का एकीकृत भाग होगा ।
787
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
क्रमांक- यूडीएच -3 / 0130 / 2022 /18-5: - मध्यप्रदेश नगर तथा ' ग्राम ' निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक -1 सन् 2012 ) , की धारा 23- " क " की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार एतद् द्वारा वि०क ०अ ० सह आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-4054 / टी सी / 123 / सागर / उपां / नग्रानि / 2022 भोपाल दिनांक 04/10/2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित सागर विकास योजना 2031 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है । उपांतरण ब्यौरे एवं शर्ते निम्नानुसार है:-
अनुसूची
क्र
ग्राम
खसरा क्रमांक
विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग
उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू- उपयोग
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
1.
2.
3.
4.
1
0.6119
184/1
हेक्टेयर तिली माफी (वार्ड कमांक 47) तहसील सागर नगर जिला सागर
2
1.0481
184/2/1
हेक्टेयर
योग:-
5.
6.
मिश्रित एवं 30.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग
प्रस्तावित आवासीय एवं 30 मीटर चौडा प्रस्तावित मार्ग
मिश्रित एवं 30.00 मीटर चौडा प्रस्तावित मार्ग
प्रस्तावित आवासीय एवं 30 मीटर चौडा प्रस्तावित मार्ग
कुल रकबा
1.660
हेक्टेयर
नोटः-
1 प्रश्नाधीन भूमि के उत्तर दिशा में स्थित तिल्ली तिगड्डा से धर्मश्री चौराहा मार्ग की चौड़ाई 30.00 मीटर निर्दिष्ट है , अतः मार्ग विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा ।
शर्ते
1 उक्त मिश्रित भूमि उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों हेतु आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र में उल्लेखित समस्त गतिविधियाँ मान्य होगी ।
2 उक्त मिश्रित गतिविधियों हेतु नियमन, तथा विकास मानदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 एवं सागर विकास योजना, 2031 के प्रावधानुसार लागू होगें ।
3 उपरोक्त उपांतरण सागर विकास योजना 2031 का एकीकृत भाग होगा ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
788
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल , दिनांक 2 फरवरी 2023
फा. क्रमांक 403 /21 -ब(एक)/2023 , विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उप- धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद् द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई) 83-03-इक्कीस-ब (एक)-5846-2018 , दिनांक 7 दिसम्बर, 2018 , जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 21 दिसंबर 2018 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्: -
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , सारणी में, अनुक्रमांक 87, 88 , 89, 90 तथा 91 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात : -
सारणी
विशेष न्यायालय का नाम
सिविल जिले
अनुक्रमांक
का नाम
(3)
(2)
(1)
विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत क्षेत्र के अनुसार)
(4)
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश,
सागर
"87
सागर
सागर
88
सिविल जिला सागर का समस्तविद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक
87,88,89,90, और 91-क में
दिए गए को छोडकर )
बण्डा का विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश ,
बण्डा
सागर
89
खुरई का विद्युत क्षेत्र
अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश,
खुरई
सागर
90
बीना का विद्युत क्षेत्र
बीना अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश,
सागर
91
रेहली का विद्युत क्षेत्र"
रेहली अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश,
(2) इस प्रकार यथा स्थापित अनुक्रमांक 91 के पश्चात निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएं, अर्थात्: -
सागर
91-क
देवरी का विद्युत क्षेत्र ।" ।
अतिरिक्त सेशन
न्यायाधीश, देवरी
789
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
F. No. 403/21- B ( One )In exercise of the powers conferred by sub - section (1) of section 153 of the Electricity Act , 2003 ( No. 36 of 2003 ), the State Government with theconcurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E) 83/03/ΧΧΙ- B(1)/5846/2018 dated 7th December, 2018 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - I dated 21st December , 2018 , namely: -
Amendment
In the said Notification , in the table, -
(1) for serial number 87, 88, 89, 89, 90 and 91 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely:-
In the said Notification , in the table , for serial numbers 87, 88, 89, 90 & 91 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-
TABLE
NameofSpecial Court
S.No
Name of Civil District
Territorial jurisdiction of the Special Court (According to Electricity Area )
(4)
(3)
(2)
(1)
"87
Sagar
Additional Sessions
Judge, Sagar
All Electricity Area of Civil District Sagar ( excluding the territorial jurisdiction given at serial no . 88 , 89, 90, 91 and 91-A)
Electricity Area of Banda Sagar
88
Additional Sessions
Judge, Banda
Electricity Area of Khurai 89
Sagar
Additional Sessions
Judge, Khurai
Electricity Area of Bina Sagar
90
Additional Sessions
Judge, Bina
Electricity Area of Rehli ." .
Sagar
91
Additional Sessions
Judge, Rehli
(2) after serial number 91 as so substituted , the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely : -
Electricity Area of Deori ." .
Sagar
"91-A
Additional Sessions
Judge, Deori
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. द्विवेदी, प्रमुख सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
790
ऊर्जा विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 7 फरवरी 2023
कमांक : एफ-13-39 / 2011 / तेरह, यतः , मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने अपने आदेश कमांक एफ - 16-55 / 2021 / ए - ग्यारह दिनांक 28.07.2021 के माध्यम से मेसर्स ट्रायडेंट ग्रुप द्वारा बुदनी, जिला सीहोर में प्रस्तावित स्पिनिंग यूनिट को विभिन्न विशेष सुविधाएं जिसमें विद्युत शुल्क से छूट भी सम्मिलित है, इस शर्त के साथ प्रदान की हैं कि परियोजना आदेश जारी होने की दिनांक से तीन वर्ष के भीतर प्रतिबद्ध निवेश के साथ वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करेगी ;
और यतः एम.पी. इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 22.04.2022 एवं 17.11.2022 के माध्यम से सूचित किया है कि राज्य स्तरीय साधिकार समिति ने दिनांक 31.01.2022 को आयोजित अपनी बैठक में उपरोक्त आदेश दिनांक 28.07.2021 के माध्यम से मेसर्स ट्रायडेंट ग्रुप की नवीन स्पिनिंग यूनिट ( यूनिट कमांक 6 एवं सी.आई.ई. 14187) को प्रदान की गई विशेष सुविधाओं की पात्रता निर्धारित की है ;
अतएव , मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17 सन,2012 ) की धारा 5 के खण्ड (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , एतद्द्वारा मेसर्स ट्रायडेंट ग्रुप की नवीन स्पिनिंग यूनिट ( यूनिट क्रमांक 6, सी.आई.ई. 14187) के विद्यमान संयोजन के अतिरिक्त भार पर 0.25 प्रतिशत की दर से विद्युत शुल्क अधिरोपित करती है :
परन्तु विद्युत शुल्क की ऐसी दर केवल विद्यमान संयोजन पर अतिरिक्त भार की सीमा तक एवं दिनांक 27.07.2021 से दिनांक 26.07.2031 तक की अवधि हेतु ही लागू होगी :
परन्तु यह और कि मेसर्स ट्रायडेन्ट ग्रुप से, विद्यमान संयोजन से अपनी नवीन स्पिनिंग यूनिट (यूनिट कमांक 6 एवं सी.आई.ई. 14187 ) को विद्युत के प्रदाय पर विद्युत शुल्क के संदाय से छूट प्राप्त करने के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 15 की उप- धारा (2) के खंड (ख ) तथा मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क नियम , 1949 के नियम 10 के उप - नियम (1 ) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए एक पृथक सब- मीटर स्थापित करने की अपेक्षा की जाएगी ।
यह अधिसूचना दिनांक 27.07.2021 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी तथा दिनांक 26.07.2031 तक प्रवृत्त रहेगी ।
791
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
No. F -13/39/ 2011/13: Whereas , Industrial Policy and Investment Promotion Department, Government of Madhya Pradesh vide its order No. F - 16-55 /2021 /A -XI dated 28.07.2021 has granted various special facilities including exemption from Electricity Duty to the proposed spinning unit by M / s Trident Group in Budhni District Sehore with the condition that the project shall start its commercial production along with committed investment within three years from the date of issue of order ;
And whereas , M.P. Industrial Development Corporation Limited vide its letters dated 22.04.2022 and 17.11.2022 has intimated that the State Level Empowered Committee in its meeting held on 31.01.2022 has determined eligibility of special facilities granted to new Spinning Unit ( Unit No.6 and CIE 14187) of M / s Trident Group vide above order dated 28.07.2021 ;
Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Clause (i ) of Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam, 2012 (No. 17 of 2012), the State Government, hereby , impose Electricity Duty at the rate of 0.25% on the additional load of the existing connection of new Spinning Unit ( Unit 6 , CIE 14187) of M / s TridentGroup:
Provided that such rate of Electricity Duty shall be applicable only to the extent of additional load , on the existing connection and for the period from 27.07.2021 to 26.07.2031:
Provided further that M/ s Trident Group shall be required to install a separate sub -meter to avail exemption from payment of electricity duty on supply of power to its new - spinning unit (Unit No. 6 and CIE 14187) from existing connection in view of provisions of clause (b ) of sub - section (2) of Section 15 of the said Act and sub - rule (1) ofRule 10 of Madhya Pradesh Electricity Duty Rules, 1949 .
This notification shall be deemed to have come into force with effect from 27.07.2021 and shall remain in force till 26.07.2031 .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज अग्रवाल , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
[ भाग 1
त्रि, दिनांक 10 फरवरी 2023 मध्यप्रदेश राजपत्र,
792
कीदूरी
देवास,दिनांक9जनवरी2023
प्रस्तावितथानेसेगांव
पश्चिम15कि.मी.
पश्चिम10कि.मी.
पश्चिम27कि.मी.
पश्चिम16कि.मी.
पश्चिम11कि.मी.
पश्चिम14कि.मी.
पश्चिम25कि.मी.
पश्चिम15कि.मी.
पश्चिम26कि.मी.
पश्चिम15कि.मी.
पश्चिम13कि.मी.
पश्चिम12कि.मी.
पश्चिम25कि.मी.
प्रस्तावित
कमलापुर
कमलापुर
कमलापुर
कमलापुर
कमलापुर
कमलापुर कमलापुर
कमलापुर कमलापुर
कमलापुर
कमलापुर कमलापुर
कमलापुर
थानेकानाम
वर्तमानथानेसेदूरी
उत्तरपूर्व12कि.मी.
उत्तरपूर्व11कि.मी.
उत्तरपूर्व10कि.मी.
पश्चिमउत्तर13कि.मी.
पश्चिमउत्तर15कि.मी.
पश्चिमउत्तर16कि.मी.
पश्चिमउत्तर12कि.मी.
पश्चिमउत्तर10कि.मी.
उत्तर06कि.मी.
उत्तर10कि.मी.
उत्तर07कि.मी.
उत्तर06कि.मी.
उत्तर08कि.मी.
विभागप्रमुखोंकेआदेश
वर्तमानथाना/पुलिस
चौकीकानाम
बागली238.68
बागली1155
बागली1789.28
बागली982.12
बागली405.172
बागली511.90
बागली306.74
बागली197.08
बागली273.16
बागली401.04
बागली334.53
बागली925.819
बागली464.86
कार्यालय,कलेक्टरएवंजिलादण्डाधिकारी,जिलादेवास,मध्यप्रदेश
ग्रामकानाम
09अमरपुरा
10अवल्दा
03गुनेरा
05लखवाडा
07अंबाझर
13मोखालिपपल्या
02गुराडियाकला
क्र.
11अवल्दी
06मुकुन्दगढ
12गोपालपुरा(टिमरानिया)
01चापडा
04गुनेरी
08भमौरी
पुलिसअधीक्षकःदेवासकापत्रकमांक-पुञ्ज/देवास/एसी/52/2022देवास,दिनांक30.08.2022एवंपत्र कमांक-पुअ/देवास/एसी/बी-4449-ए/2022देवास,दिनांक10.10.2022केअनुसारकमलापुरपुलिसचौकीकोथानेमें उन्नयनकरनवीनथानाबनायाजानेहेतुजिलास्तरपरगठितसमितिद्वाराथानाकमलापुरकापरिसीमनप्रस्तावप्राप्तहुआहै एवंगठितसमितिद्वारापुलिसचौकीकमलापुरके54ग्रामोंकोथानाकमलापुरमेंउन्नयनकियेजानेकानिर्णयलियागयाहै। म.प्र.शासनगृह(पुलिस)विभागकाज्ञापनकमांकएफ-2(क)/9/08/बी-3/दोभोपाल,दिनांक30.07.2010केप्रावधान अनुसारजिलेकेभीतरथानों/चौकियोंकीसीमाकाअधिकार/परिसीमननिर्धारणकरनेकेअधिकारप्रत्यायोजितकियेगयेहैं। अतःमैंऋषवगुप्ता,जिलादण्डाधिकारी,जिलादेवासदण्डप्रक्रियासंहिता1973-1974कास-2कीधारा 2केखण्डएस.द्वाराप्रदत्तशक्तियोंकोअमलमेंलातेहुएनिम्नांकितअनुसूचीमेंवर्णितदेवासजिलाअन्तर्गतअनुभागबागली केपुलिसचौकीक्षेत्रकमलापुरके54ग्रामोंकोजनसुविधाएवंप्रशासकीयसुविधाकोदृष्टिगतरखतेहुएथानाकमलापुरहेतु परिसीमनसंबंधीप्रस्तावकीअधिसूचनाजारीकरताहूँ:-
क्र.30-एसडब्ल्यू-एफ-72-2023 793
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र,
दिनांक 10 फरवरी 2023
A
पश्चिम12कि.मी.
पश्चिम06कि.मी.
पश्चिम07कि.मी.
दक्षिण06कि.मी.
दक्षिण02कि.मी.
पश्चिम12कि.मी.
पश्चिम07कि.मी.
पश्चिम08कि.मी.
०कि.मी.
दक्षिणपूर्व10कि.मी.
पूर्वदक्षिण06कि.मी.
पूर्वदक्षिण06कि.मी.
उत्तरपश्चिम07कि.मी.
उत्तर08कि.मी.
उत्तर13कि.मी.
पूर्व05कि.मी.
पश्चिम07कि.मी.
पूर्व08कि.मी.
उत्तरपश्चिम08कि.मी.
उत्तर10कि.मी.
पूर्वदक्षिण07कि.मी.
पूर्व12कि.मी.
उत्तर12कि.मी.
उत्तर07कि.मी.
उत्तर10कि.मी.
उत्तरपश्चिम06कि.मी.
उत्तर12कि.मी.
उत्तर10कि.मी.
उत्तर06कि.मी.
पूर्व05कि.मी.
कमलापुर
कमलापुर
कमलापुर
कमलापुर
कमलापुर
कमलापुर
कमलापुर
कमलापुर
कमलापुर
कमलापुर
कमलापुर
कमलापुर
कमलापुर
कमलापुर
कमलापुर
कमलापुर
कमलापुर
कमलापुर कमलापुर
कमलापुर
कमलापुर
कमलापुर
कमलापुर
कमलापुर
कमलापुर
कमलापुर
कमलापुर
कमलापुर
कमलापुर
कमलापुर
उत्तरपूर्व12कि.मी.
उत्तरपूर्व12कि.मी.
पूर्व19कि.मी.
पूर्व15कि.मी.
पूर्वउत्तर19कि.मी.
पूर्वउत्तर23कि.मी.
पूर्वउत्तर14कि.मी.
पूर्वउत्तर25कि.मी.
पूर्व29कि.मी.
पूर्वउत्तर17कि.मी.
उत्तरपूर्व25कि.मी.
उत्तरपूर्व32कि.मी.
उत्तरपूर्व27कि.मी.
पूर्व29कि.मी.
उत्तरपूर्व38कि.मी.
पूर्व30कि.मी.
पूर्व28कि.मी.
पूर्व37कि.मी.
उत्तरपूर्व37कि.मी.
उत्तरपूर्व34कि.मी.
पूर्व29कि.मी.
उत्तरपूर्व31कि.मी.
उत्तरपूर्व35कि.मी.
उत्तरपूर्व23कि.मी.
पूर्व32कि.मी.
उत्तरपूर्व30कि.मी.
पूर्व30कि.मी.
पूर्व28कि.मी.
पूर्व15कि.मी.
पूर्व30कि.मी.
बागली936.78
बागली2987.39
बागली206.23
बागली384.44
बागली164.36
बागली486.17
बागली265.61
बागली241.60
बागली606.34
बागली422.84
बागली153.04
बागली371.29
बागली547.083
बागली477.12
बागली227.30
बागली176.47
बागली178.61
बागली621.70
बागली605.26
बागली605.26
बागली224.11
बागली629.27
बागली300.65
बागली186.89
बागली286.63
बागली555.319
बागली721.44
:बागली1556.73
!बागली1848.63
|बागली2376.24
खेडापिपल्यासाहब
ईस्माइलखेडी
कमलापुर
माकडिया
डैरियाआभा
बडी
कैलोद
पोलाय
22बामनखेड़ी
15 18शिवपुरी
24देवास्या
32हमीरखेडी
14
26छायन
19मातमौर
16आगुर्ली
25बोरान्या
20
21बेडामउ
23करोंदिया
30सामगी
17
29चन्द्रकेशर
33थलघेवरिया
28खेडाखाल
27धनतालाब
34
38अवराजसाहनी
36कवडिया
40
31डिगोद
39गोपीपुर
35महुडिया
42
43कांझर
37धीगरखेडा
41 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
[ भाग 1 794
पश्चिम31कि.मी.
पश्चिम32कि.मी.
पश्चिम23कि.मी.
उत्तरपश्चिम14कि.मी.
उत्तरपश्चिम15कि.मी.
उत्तर15कि.मी.
उत्तर11कि.मी.
उत्तरपूर्व07कि.मी.
उत्तर03कि.मी.
पूर्व07कि.मी.
पूर्व12कि.मी.
ऋषवगुप्ता,जिलादण्डाधिकारी.
कमलापुर
कमलापुर
कमलापुर
कमलापुर
कमलापुर
कमलापुर
कमलापुर
कमलापुर
कमलापुर
कमलापुर
कमलापुर
मध्यप्रदेशकेराज्यपालकेनामसेतथाआदेशानुसार,
पश्चिमउत्तर14कि.मी.
पश्चिमउत्तर15कि.मी.
उत्तर13कि.मी.
उत्तर27कि.मी.
उत्तर25कि.मी.
उत्तरपूर्व32कि.मी.
उत्तरपूर्व28कि.मी.
उत्तरपूर्व35कि.मी.
उत्तरपूर्व35कि.मी.
उत्तरपूर्व28कि.मी.
पूर्व25कि.मी.
हाटपिपल्या199.50
हाटपिपल्या491.23
हाटपिपल्या197.10
हाटपिपल्या179.67
हाटपिपल्या801.08
बागली5865.23
बागली1584.26
बागली291.22
बागली996.62
बागली165.32
बागली372.14
चोरपिपल्या
ओदलाझिरी
जामनझिरी
भीलआमला
स्लायखेडी ग्यारसपुरा
बिलावली
पितावली
इकलेरा
पालखा
तिस्सी
52
50
54
53
49
51
48
45
47
44 46 795
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
दमोह, दिनांक 17 जनवरी 2023
पत्र क्र. 01 - भू- अर्जन- 2022-23.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन
का वर्णन भूमि का वर्णन तहसील ग्राम का नाम
जिला
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में)
(3)
(4)
6.867
(1) दमोह
बरखेरा नाहर/
(2) बटियागढ़
(6) सीतानगर मध्यम सिंचाई परियोजना के बांध निर्माण.
(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , दमोह .
सुम्मेर
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी पथरिया एवं कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. कृष्ण चैतन्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 19 जनवरी 2023
को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला- पन्ना
(ख ) तहसील- गुनौर
(ग) ग्राम- नचनौरा
प्र. क्र. 06- अ-82- वर्ष- 2022-23.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार
(घ) क्षेत्रफल-0.211 हेक्टेयर.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2023
796
भूमि का प्रकार खसरा नम्बर
कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)
(3)
(2)
(1)
0.061
456
निजी भूमि
0.030
निजी भूमि 457
0.080
856
निजी भूमि
0.040
1864/480
निजी भूमि
योग . 0.211
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- नचनौरा तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु छूटे हुए रकवे की भूमि का अर्जन हेतु धारा 19 का प्रकाशन , ग्राम नचनौरा तहसील एवं अनुभाग गुनौर.
(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , गुनौर में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय कुमार मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 3 जनवरी /फरवरी 2023
क्र. 850 - भू-अर्जन-2023 .- चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चौरई
(ग) नगर/ग्राम-खमरियाखुर्द, प.ह.नं. - 27 , ब. नं. -43, रा. नि. मं.-कपुर्दा.
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -
कुल रकबा 01.175 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
0.061
92/4
0.033
96/3
0.107
96/2
0.010
93
0.140
94
0.260
95/1-2
0.043
76
0.043
51
0.280
53/1-2, 75/1-2
0.042
33/2
0.023
0.042
33/1
0.081
34/2
0.010
35/2
योग.. कुल रकबा 01.175 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना की सिवनी शाखा नहर एवं उसकी वितरक नहर उपवितरक तथा माईनर सबमाईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शीतला पटले , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
797
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला खरगोन मध्यप्रदेश एवं सक्षम प्राधिकारी , मध्यप्रदेश , शासन
राजस्व विभाग
(भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 )
(क्रं.- 30 सन् 2013) की धारा 11 (1 ) के अन्तर्गत, )
क्र.-150-भू-अर्जन-22
:
खरगोन, दिनांक 27 दिसम्बर 2022
चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1 ) के खाने 1 से 4 में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने 6 में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शितं भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके व्दारा अनुसूची(1 ) के खाने 6 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 व्दारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ ।
: अनुसूची (1 ):-
जिला
ग्राम/ नगर
तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
अर्जित की जाने
वाली भूमि का
कुल क्षेत्रफल
(हे.में)
1
2
3
4
गोगांवा
खरगोन.
0.440
मोहम्मदपुर
5
6
यंत्री, विकास कं.-18
कार्यपालन नर्मदा संभाग खरगोन
बिस्टान उद्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत पम्प हाउस-01 के निर्माण एवं अन्य कार्य हेतु "
अनुसूची (2):-
बिस्टानं उद्वहन सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत पम्प हाउस -01 के निर्माण एवं अन्य कार्य हेतु " ग्राम मोहम्मदपुर की प्रभावित निजी भूमि का विवरण
सर्वे नंबर
309/456/3
अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)
0.440
नोटः भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग - 18 खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कुमार पूरुषोत्तम, कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी .
798
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश , शासन
राजस्व विभाग
क्र.-55-अ-82-21-22- भू-अर्जन-22-10667
सागर, दिनांक 21 दिसम्बर 2022
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्तियाँ प्राप्त नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह
समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) मे उल्लेखित शासकीय भूमि पर स्थित मकानों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । प्रस्तावित भूमि पर स्थित शासकीय मकानों के अर्जन के कारण कुटुंबों का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना भी सभांवित है । अतः शासकीय भूमि पर स्थित मकानों का अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है ।
बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य
(1) परियोजना का नाम :
(2) भूमि का विवरण
1. जिला :
2. तहसील :
3. ग्राम :
4. पट.ह.नं.- :
:
सागर मालथौन पहरगुवां 60
704.25 वर्गमीटर
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
:: अनुसूची 01::
:: भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुंबों एवं मकान इत्यादि का विवरण::
ख.नं.
क्र. स.
भूमिपर निर्मित मकान धारक का विवरण नुसार भू-धारक का विवरण अभिलेखा
प्रभावित मकान का विवरण
झोपड़ी/ कच्चा कबेलू/टिनशेड़ / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.
1
2
4
1
धारा-11 के. प्रकाशन दिनांक को धारा 3डी के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण
मकान का क्षेत्रफल (वर्ग.मी.मे)
प्रभावित मकान मे मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई/ अस्थाई)
5
6
मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा
3 146
शासकीय (चारागाह)
38.64
स्थाई निवास
टपरा लकडी का छत बरसाती
हरनाम पिता परसोतग अहिरवार (पत्नि कमला)
13.86
52.50
कुलयोग-
मकान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा
2
146
शासकीय (चारागाह)
21.50
स्थाई निवास
दहलान दीवार पत्थर की छत खपरेल
11.00
टपरा लकडी का छत बरसाती
रवि पिता परषोतम अहिरवाई (पत्नि इन्द्रकुमारी)
13.50
46.00
: कुल्योग- 799
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा
3
146
शासकीय (चारागाह)
सरस्वती बेवा परषोतम अहिरवार
22.79
स्थाई निवास
मिहीलाल पिता परसोतन (अविवाहित)
दहलान दीवार पत्थर की छत टीनसेट
दीवार लकडी की छत बरसाती 11.66
17.28
हरगोविन्द्र पिता परसोतम (अविवाहित)
** शोचालय प्रक्का सीमेंट सीट
1.32
दहलान दीवार पत्थर की छत टीनसेट
कुलयोग:-
17.25
70.30
टपरा लकडी का छत बरसाती
4
146
शासकीय (चारागाह)
रामेश्वर पिता परषोतम अहिरवार (पत्नि पार्वती)
कुलयोग 12.40
अस्थाई निवास
12:40
दीवार ईट की छत नही अर्धनिर्मित
5
146
शासकीय (चारागाह)
प्लींथ मात्र आर.सी.सी.
रामदास पिता परषोत्तम अहिरवार (पत्नि सोना)
19.60
स्थाई निवास
14.80
कुलयोग:--
221
34,40
निवास 25.90
भवन पक्का दीवार ईट की छत आर.सी.सी.
कंकरीट
6 शासकीय रास्ता
शासकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र पहरगुवा
27.30
हेतु उपयोग नहीं
भवन पक्का दीवार ईंट की छत आर.सी.सी.
कंकरीट
38.18
भवन पक्कादीवार ईट की छत आर.सी.सी.
कंकरीट
- कुलयोग:-
7
453
91.38
पक्काआर.सी.सी. मय गुम्बद
मंदिर श्री देव हनुमानजी
85.54
80.08
चबूतरा पक्का
शासकीय (आबादी गॉवठान)
कुलयोग:-
टपरा दीवार पत्थर उपर बरसाती 8
453 प्रेमनारायण पिता दशरथ प्रसाद तिवारी
शासकीय (आबादी गॉवठान)
शोचालय छत फर्शी
कुलयोग:-
निवास हेतु उपयोग नहीं
165.62
निवास
15.20
1.10
हेतु उपयोग नहीं
16.30-
दीवार पत्थर की छत बरसाती
9
710
शासकीय (आबादी गॉवठान)
भगवानसींग पिता खुमानसींग (पत्नि मीराबाई)
18.80
स्थाई निवास
गौशाला दीवार पत्थर एवं ईंट की छत खपरेल
27.20
लकडी के उपर टीन सेट निवास
कुलंयोग:-
43.99
89.99
मकान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा
10
710
शासकीय (आबादी गॉवठान)
मकुन्द पिता खुमान सींग लोधी (पत्नि इमरती बाई)
कुलयोंग:-
う
47.90
स्थाई निवास
47.90 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
800
मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा
710
20.77
स्थाई निवास 11 शासकीय (आबादी गॉवठान)
शेरसिंह पिता शिवराज सींग (अविवाहित)
22.08
शिवराजसींग पिता लटकन सींग लोधी (पत्निमुलाबाई) मकान दीवार ईट की छत टीनशेड फर्श कच्चा
दहलान दीवार पत्थर छत खपरेल
9.28
रजनी पिता शिवराज सींग (अविवाहित)
मकान दीवार ईट की छत सीमेट सीट फर्श
21.74
पक्का
t
नहानी दीवार ईंट की छत लकडी बरसाती
3.60
77.46
कुलयोग:-
704.25.
कुलयोग:-
2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बो के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय , सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है: -
(1 ) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा ।
(2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को , जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा ।
(3 ) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है , तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।
(4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा ।
(5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां , अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो , उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की , जिसकी अपेक्षा की जाए , व्यवस्था किया जाना या
(ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय या
(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रूपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा ।
(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है , को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।
(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है , को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।
(8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या एसे प्रभावित कुटुब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर- कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र स अनिच्छा से विस्थापित कियागया है , ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार , अधिसूचना द्वारा विनिदिष्टि करें ।
801
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
(9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।
(10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता " दिया जाएगा ।
(11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।
(12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।
(13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।
3- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/ जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं , यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।
(1 ) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।
(2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं ।
(3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।
(4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।
(5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
(6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
(7) यथेचित पंचायत घर
(8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्यं सम्मिलित होनी चाहिए ।
(9) जाति-संमुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
(10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
(11 ) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर - परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
( (13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
(14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
(15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
(16) बच्चो के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
(17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
(18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल /वृक्ष चौतरा
(19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
(20) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
[ भाग 1 802
(21 ) प्रभावित कुटुबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील बण्डा के ग्राम पनारी में शासकीय भूमि खसरा नंबर-33 कुल रकवा 139.170 हे . में से 120.00 हे . भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-63 अ / 19(3 ) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 28/09/2019 द्वारा तथा तहसील मालथौन के ग्राम पिथौली पटवारी हल्का नंबर 61 मे खसरा नंबर 44 रकबा 12.37 हेक्ट. मे से रकबा 10.00 हेक्ट. भूमि न्यायालय कलेक्टर , सागर के प्रकरण क्रमांक-19 अ / 19 (3 ) वर्ष 2020-21 में पारित आदेश दिनांक 27/08/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना, पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 30X50 वर्गफुट का आवासीय भू-खण्ड मौजा पनारी एवं पिथौली की आवंटित भूमि में प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी ।
(22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम / मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा ।
(23 ) अधिनियम की धारा 3 डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति / कुटुंब को दिया जावेगा ।
4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्व व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि / स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि / स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितो के लिए प्रतिकारो और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी मालथौन जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 87 / 0/ /2022 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगतै रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पतियों मे अपने अपने हितो की प्रकृति तथा ऐसे हितो के लिए प्रतिकर के दावो की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापो के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो , के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।
5- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मालथौन जिला सागर तथा परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
803
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
सागर, दिनांक 30 जनवरी 2023 क्र.-66-अ-82-21-22- भू-अर्जन-870
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013' की धारा 11 (1 ) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में प्राप्त आपत्तियो की अधिनियम 2013 की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2 ) मे उल्लेखित शासकीय भूमि पर स्थित मकानों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । प्रस्तावित भूमि अर्जन के कारण कुटुंबो का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना भी सभांवित है । अतः शासकीय भूमि पर स्थित मकानों के अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2 ) में वर्णित भूमि पर स्थित स्थाई परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है ।
बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य
(1) परियोजना का नाम :
(2) भूमि काविवरण
1. जिला : सागर
2. तहसील : बण्डा
3. ग्राम
: सलैयाखुर्द
:
4. पट.ह.नं.-
08
: 8125.04 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र
5. अर्जित मकोलगका क्षेत्रफल
::अनुसूची - 01:
स.
प्रभावित मकान का विवरण
ख.नं. भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण
झोपड़ी / कच्चा कबेलू/ टिनशेड़ / पक्का गाटर फर्शी/ आर.सी.सी.
मकान का क्षेत्रफल (व.मी.मे)
वर्तमान क्र. अभिलेखा नुसार भू-धारक का विवरण
धारा -11 के प्रकाशन दिनांक को 3 ड के तहत प्रभावित. परिवारों का विवरण
प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई/ अस्थाई)
6
43.56
3/1
وتیده2
मकान पक्कादीवार ईट की छत टीनसेट
फर्श पक्का
1. शासकीय (चारागाह)
स्थाई निवास शुभमपिता अमरसिंह यादव (पत्निअनामिका)
दहलान दीवार पत्थर की छत सीमेंट सीट
134.55
दहलान दीवार पत्थर उपर सीमेंट सींट
27.52
दहलान दीवार पत्थर उपर लकडी बरसाती
36.30
दहलान दीवार पत्थर उपर टीनशेड
21.36
गौशाला दीवार लकड़ी छत बरसाती
64.35
327.64
कुल योग मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
804
3/1
2 शासकीय (चारागाह)
[ भाग 1
92.25
मकान पक्कादीवार ईट छत आर.सी.सी फर्श पक्कां
स्थाई निवास
किचन दीवार लकडी छत बरसाती
1.ब्रजेश पिता रूपनारायण (पत्नि बिमलेश) 2 रामसहाय पिता रूपनारायण 1/2 हिस्सा ( पत्नि चन्द्रबाई)
कुल योग 30.00
स्थाई निवास
122.25
दहलान दीवार लकडी छत बरसाती की
3
3/1 रूपनारायण पिता रामचरण यादव
शासकीय (चारागाह)
23.00
गौशाला दीवार लकडी छत बरसाती
30.30
दहलान दीवार लकडी छत बरसाती की
26.00
निवास हेतु उपयोग नहीं है ।
गौशाला दीवार पत्थर की छत लकड़ी
40.00
बरसाती फर्श कच्चा
कुल योग
4
3/1 पंचूपिता गंदू पटेल
शासकीय (चारागाह)
119.30
45.99
मकान दीवार ईंट की छत टीन शीट फर्श कच्चा
18.98
गौशाला पिल्लर ईट की छत लकडी बरसाती
निवास हेतु उपयोग नहीं है ।
शौचालय पक्का छत सीमेंटसीट
कुल योग
5
3/1
1.44
66.41
123.28
मकान पक्का दीवार ईट की छत टीन शीट फर्श पक्का शासकीय (चारागाह)
अमोल सिंह पिता खुमान सिंह पटैल (पत्नि कौशल्या)
अस्थाई निवास
गौशाला दीवार लकडी की छत बरसाती
30.82
पानी की होदी पक्की
5.88
शौचालय पक्का छत नहीं
कुल योग
6
3/1
4.20
164.18
49.28
मकान दीवार ईंट की छत टीनसेट फर्श कच्चा शासकीय (चारागाह)
हम्मीर सिंह पिता हरीसिंह लोधी (पत्नि ललता) दहलान गौशाला दीवार ईंट की छत लकडी
बरसाती 27.25
निवास हेतु उपयोग नहीं है ।
शौचालय पक्का छत सीमेटसीट
कुल योग
7
1.44
77.97
झोपडी दीवार लकड़ी छत बरसाती
3/1 रामकली बेवा गंगाराम चढार
शासकीय (चारागाह)
43.71
निवास
झोपडी दीवार लकड़ी छत बरसाती
16.80
मकान कच्चा दीवार पत्थर की छत फर्शी
19.60
हेतु उपयोग नहीं है ।
झोपडी दीवार लकडी छत घास-फूस
18.00
दीवार लकडी छत लकडी बरसाती
कुल योग 94.16
192.27
झोपडी दीवार लकडी छत बरसाती -
8
लोटन पिता सरू आदिवासी
शासकीय 3/1 (चारागाह)
कुल योग 20.80
अस्थाई निवास
20.80 805
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
9
मकान दीवार ईट की छत टीन शेड
3/1
शासकीय (चारागाह)
राजापिता बहादुर सिंह लोधी (पत्नि बबीता)
कुल योग
10
3/1
शासकीय (चारागाह)
17.36
अस्थाई निवास
17.3674
35.36
मकान दीवार ईंट की छत टीनसेट फर्श कच्वा
बहादुर पिता बारेलाल लोधी (पत्नि शारदाबाई)
अस्थाई निवास
26.68
मकान दीवार पत्थर की छत सीमेंट सीट फर्श कच्चा
46.00
दहलान दीवार पत्थर की छत लकड़ी
बरसाती
दहलान दीवार ईट छत सीमेंटसीट
5.78
दहलान दीवार ईट छत सीमेंट सीट
22.20
16.80
गौशाला दीवार मिट्टी पत्थर की छत बरसाती
गौशाला दीवार पत्थर की छत बरसाती
कुल योग
3/1
11 शासकीय (चारागाह)
20.40
173.22
18.00
मकान दीवार ईट की छत सीमेट सीट फर्श कच्चा
बल्देव पिता पंचू पटैल (पत्नि राजुल)
18.90
दहलान दीवार लकडी की छत लकडी बरसाती
निवास हेतु उपयोग नहीं है ।
18.00
गौशाला दीवार लकडी की छत लकड़ी बरसाती
दहलान दीवार पत्थर की छत सीमेंट सीट
कुल योग
3/1
12 शासकीय (चारागाह)
15.00
69.90
22.50
मकान दीवार ईट की छत सीमंट सीट फर्श कच्चा
छोटेलाल पिता गोपाल पटैल (पत्निराजरानी)
अस्थाई निवास
29.70
मकान दीवार ईंट की छत टीन शेड फर्श कच्चा
झोपड़ी लकड़ी छत सीमेंट सीट
8.75
किचिन दीवार ईट की छत लकडी बरसाती 50.40
दहलान लकड़ी बरसाती
15.41
दहलान लकड़ी बरसाती
15.18
गौशाला लकड़ी बरसाती
कुल योग
3/1 रामसिंह पिता चम्पक पटैल
13.30
155.24
29.67
मकान दीवार ईंट की छत टीन शेड फर्श कच्चा 13 शासकीय (चारागाह)
अस्थाई निवास
19.32
दहलान दीवाल ईट की ऊपर लकड़ी
बरसाती
कुल योग
14
3/1
शासकीय (चारागाह)
48.99
27.14
मकान पक्का दीवार ईंट की छत आर.सी. सी. फर्श पक्का
अस्थाई निवास
47.56
मकान दीवार ईंट की प्लास्टर नही छत
गाटर फर्शी
सौरभकुमार पिता कैलाश जैन गौरव पिता कैलाश जैन (पत्निशावित्री)
26.55
दहलान दीवार ईंट की छत सीमेंट सीट
फर्श पक्का
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
806
[ भाग 1
दहलान दीवार पत्थर की छत सीमेंट सीट
25.48
दहलान लकडी पिलर छत टीनसेट
19.80
गौशाला लकड़ी बरसाती की
35.10
दीवारे मात्र पत्थर की बनी
25.30
नहानी दीवार ईट की छत नहीं है ।
कुले योग 4.00
210.93
मकान दीवार ईट की छत खपरैल फर्श कच्चा
3/1
15 शासकीय (चारागाह)
बाबूपिता तुलसीराम पटैल (पत्निविनीता)
47.20
12.4
दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श
कच्चा
दहलान लकड़ी बरसाती की
19.50
निवास हेतु उपयोग नहीं है ।
दहलान दीवार ईट की छत खपरैल फर्श कच्चा 24.18
21.75
गौशाला दीवार पत्थर लकडी छत लकडी
बरसाती
7.75
गौशाला दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श
कच्चा
कुल योग 132.78
मकान पक्का दीवार ईट की छत गाटर
16
3/1
31.36
फर्शी फर्श पक्का
द्रोपती बेवा तुलसीराम पटैल
शासकीय (चारागाह)
अस्थाई निवास
किराना दुकान दीवार लकडी छत बरसाती
कुल योग
17
15.64
47:00
27.95
मकान पी.एम. आवास पक्का छत आर.सी.
सी फर्श पक्का
शासकीय 12 (चारागाह)
दौलत पिता रूपलाल सौर (पत्निइमरती बाई)
स्थाई निवास
20.21
झोपडी दीवार पत्थर की छत लकडी
घास-फूस
कुलं योग
18
48.16
12.90
मकान दीवार पत्थर की छत लकडीं
बरसाती
शासकीय 12 भूरे पिता उमराव स्थाई
(चारागाह) सिंह लोधी (पत्नि निवास
उषाबाई)
9.30
झोपडी दीवार लकडी की छत बरसाती
कुल योग
22:20
मकान दीवार पत्थर की छत लकडी बरसाती
गजेन्द्र पिता कल्याण
19 शासकीय 12 (चारागाह)
28.35
अस्थाई निवास 6.75
झोपडी दीवार लकडी की छत लकडी
बरसाती फर्श कच्चा
कुल योग
20
35.10
चबूतरा पक्कापत्थर का
शासकीय 12 70.55 अस्थाई (चारागाह) 10.92 निवास
चबूतरा पत्थर का पक्का
ठाकुर बाबा का सार्वजनिक चबूतरा
कुल योग 81.47
تر
मकान दीवार ईट की छत टीनसेट फर्श कच्चा
21 शासकीय 12 (चारागाह)
54.75
गौशाला दीवार पत्थर छत लकड़ी बरसाती
संतोष पिता स्थाई
सोनूपिता
रूपनारायण यादव संतोष निवास
55.35
(पत्नि संजोबाई) यादव
दहलान दीवार पत्थर छत टीनसेट
13.50
दहलान दीवार पत्थर की छत खपरेल
21.12
8.10
चबूतरा पत्थरो का
गेट पिल्लर ईट के
3.60
-1.00
तुलसाना पक्का
नहानी दीवार ईट छत टीनसेट
कुल योग 4.75
162.17 807
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
शासकीय स्कूल
22
12
शासकीय (चारागाह)
34.40
भवन पक्का छत आर.सी.सी. लैंटर (पुराना
भवन)
कुल योगे
23
12
शासकीय (चारागाह)
निवास हेतु उपयोग नहीं है ।
34.40-
28.81
मकान पक्का दीवार ईट की छत आर.सी.
सी. फर्श पक्का
उमराव पिता अजमेरसिंह लोधी (पत्निगेंदारानी)
अस्थाई निवास
दहलान दीवार ईट लकडी की छत टीन शीट
20.10
मकान दीवार ईट की छत खपरैल फर्श पक्का
17.42
जीना पत्थरो का
3.60
शौचालय पक्का छत टीनसेट
कुल योग
24
12
5.52
75.45
T
44.44
मकान डबल मंजिल दीवार ईट की बीच में पटमा लकडी का छत खपरेल फर्श पक्का
शासकीय (चारागाह)
रामसींग पिता जाहर सींग लोधी (पत्निजानकी)
स्थाई निवास
इन्द्रपाल पिता रामसींग
उपर की मंजिल छत खपरैल
44.44
30.30
दहलान दीवार पत्थर की छत टीनसेट
फर्श पक्का
30.30
दहलान दीवार पत्थर की छत टीन शैड
फर्श कच्चा
27.27
गौशाला दीवार पत्थर की छत लकडी
बरसाती
कुल योग 176.75
58.14
मकान पक्का पिलर आर.सी.सी.दीवार ईट
छत आर.सी.सी. फर्श पक्का
25 शासकीय 12 (चारागाह)
स्थाई निवास
अभिषेक पिता चिन्तामन
36.72
दहलान दीवार ईट की छत खपरैल फर्श
कच्चा
1. चिन्तामन पिता अमान सिह (पत्नि सविता) 2. अशोक पिता अमान सिंह (पत्नि राधा) 3. रामगोपाल पिता अमान सिंह
कुल योग
26
फूलाबाई बेवा अमान सिंह
शासकीय 12 (चारागाह)
- 94:86
38.00
मकान दीवार ईट की छत लकडी बरसाती
फर्श कच्चा
स्थाई निवास
गौशाला दीवार लकडी की छत बरसाती .
27.00
पानी की होदी पक्की
8.70
गौशाला ईट की दीवार छत बरसाती लकड़ी
कुल योग
27
40.00
113.70
29.04
मकान पी.एम. आवास पक्का छत आर.सी.
सी फर्श पक्का
शासकीय 12 (चारागाह)
चिन्तामन पिता अमान सिंह लोधी
कुल योग
अस्थाई निवास
29:04
झोपड़ी दीवार लकड़ी छत बरसाती
28 शासकीय 12 (चारागाह)
11.88
अस्थाई निवास
दीवार लकडी उपर बरसाती
देवीसिंह पिता बूटा सिंह चित्तौडिया (पत्नि बलश्री)
कुल योग 47.50
$9.38
E
21.00
झोपडी निवास दीवार लकडी उपर
बरसाती
29 शासकीय 12 (चारागाह)
सुनीताबाई पति देवेन्द्र चित्तौड़िया
कुल योग
2
अस्थाई निवास
21.00 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2023
808
30
12
48.15
मकान डबल मंजिल दीवार ईट की बीच में पटमा लकडी का छत खपरेल फर्श पक्का
शासकीय (चारागाह)
स्थाई निवास
उपर की मंजिल छत खपरैल
भोपाल सिंह पिता सौरभ
बारे सिंह लोधी पिता
(पत्निसुलोचना) 48.15 भोपाल
दहलान सिंगल पक्की दीवार ईंट की छत्त आर . 48.15
सी.सी. फर्श पक्का
मकान डबल मंजिल दीवार ईट की बीच में 29.96
पटमा लकडी का छत टीन सींट फर्श पक्का
उपर की मंजिल दीवार इट की छत टीनशैड 29.96
गौशाला दीवार पत्थर लकडी छत बरसाती
20.70
गौशाला दीवार लकडी छत बरसाती फर्श कच्या
16.50
झोपडी दीवार लकड़ी छत बरसाती
शौचालय पक्काछत सीमेंटसीट
कुल योग
31
14.40
2.64
258.61
25.80
मकान कच्चा दीवार पत्थर की छत जिंक
सीट फर्श कच्चा
शासकीय 12 (चारागाह)
अस्थाई निवास
؟
16.20
दहलान दीवार पत्थर की छत लकड़ी
बरसाती
जगत सिंह धनीराम यादव कृष्णगोपाल पिता धनीराम यादव हिस्सा 1/2
कुल योग
32
धनबाई पत्नि नन्हे भाई लोधी
42.00
23.10
मकान कच्चा दीवार ईट की छत लकडी
बरसाती
शासकीय 12 (चारागाह)
अस्थाई निवास
दहलान दीवार लकडी छत बरसाती
कुल योग
33
12
शासकीय (चारागाह)
गोविन्द्रसींग पिता घनश्याम यादव
17.82
40.92..
35.26
अस्थाई निवास
27.88
मकान पक्का दीवार ईट की छत टीन सेट फर्श पक्का दहलान लोहे के एन्गल पर टीनसेट फर्श कच्चा
कुल योग $63.14
पक्काचबूतरा
56
34
शासकीय (रास्ता)
श्री ठाकुर बाबा जी का मंदिर चबूतरा निर्माता साहबसिंह
कुल योग
35
56
25.42
अस्थाई निवास
25.4-2-
35.64
मकान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी
कक्रीट फर्श कच्चा
शासकीय जयसींग पिता संतोष स्थाई
(रास्ता) हरीसिह राजपूत पिता निवास
(पत्निनारायण) जयसींग
25.60
झोपडी दीवार पत्थर की छत लकड़ी
घासफूस
36.90
झोपडी दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श
कच्चा
शौचालय पक्का छत सीमेंटसीट
कुल योग 1.44
99.58
अतिरिक्त कक्ष पक्का छत आर सी.सी.
36
56
शासकीय (रास्ता)
दहलान पक्का छत आर.सी.सी.
शासकीय प्राथमिक शाला सलैयाखुर्द
19.00
20.00
कमरा पक्काआर.सी.सी. फर्श पक्का
23.78
निवास हेतु उपयोग नहीं है ।
कमरा पक्का छत आर.सी.सी. फर्श पक्का
शौचालय पक्का
शौचालय पक्का
कुल योग 15.48
11.84
12.21
-102.31- 809
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
37
56
शासकीय (रास्ता)
27.60
भवन पक्का दीवार ईट की छत गाटर फर्शी
फर्श पक्का
शासकीय सामुदायिक भवन (पुराना)
कुल योग
38
64
निवास हेतु उपयोग नहीं है ।
27.60
27.95
मकान पीएम, आवास छत आरसीसी फर्श
पक्का
शासकीय (चारागाह)
रूपलाल पिता प्यारेलाल रावत (पत्निकाशीबाई)
स्थाई निवास
मकान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा
56.95
13.86
गौशाला दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श
कच्चा
दहलान कच्चा दीवार लकडी छत
घास-फूस 11.18
दहलान दीवार लकडी की छत घास फूस
6.60
शौचालय पक्का-2 छत सीमेंट सीट
कुल योग
भूरीबाई पति उमराव सिंह
2.88
119.42
30.24
मकान पी.एम. आवास पक्का छत आर.सी.
सी फर्श पक्का
39 शासकीय 72 (चारागाह)
कुल योग
अस्थाई निवास
30.24
मकान दीवार ईट की छत खपरैल फर्श कच्चा
40
78
अभिषेक पिता चिन्तामन यादव
27.74
दहलान दीवार लकडी छत त्रिपाल बरसाती
शासकीय (आबादीगॉव ठान)
कुल योग
41
अस्थाई निवास 15.75
P
43.49
27.30
मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा छत खपरैल फर्श कच्चा
शासकीय 79 (आबादीगॉव ठान)
इन्द्रराज पिता रूपसिंह लोधी (पत्निअनारकली)
स्थाई निवास
उपरी मंजिल
27.30
27.30
मकान पी.एम. आवास छत आर.सी.सी. फर्श
पक्का
16.80
दहलान दीवार ईंट की ऊपर टीनसेंट फर्श
कच्चा
दहलान दीवार लकड़ी छत टीनसेट
कुल योग
42
14.70
113.40
24.96
मकान डबल मंजिल दीवार ईट की बीच में पटमा छत खपरैल फर्श पक्का
शासकीय 79 (आबादीगाँव ठान)
स्थाई निवास
उपर की मंजिल छत खपरैल
उदयभान पिता रूपसिंह लोधी (पत्निरश्मिीबाई)
24.96
19.20
दहलान दीवार पत्थर की छत टीन शैड
फर्श कच्चा
झोपडी दीवार लकडी छत बरसाती
21.00
शौचालय पक्का छत सीमेंटसौट
कुल योगे
43
79
1.44
91.56
22.26
मकान डबल मंजिल दीवार ईट की बीच में पटमा छत खपरैल
मीराबाई बेवा नरेन्द्र सिंह लोधी
शासकीय (आबादीगॉव ठान)
प्रहलाद पिता नरेन्द्र
स्थाई निवास
उपर की मंजिल छत खपरैल
22.26
13.25
महेन्द्र पिता नरेन्द्र
दहलान दीवार ईट की छत
खपरैल टीनसेट फर्श कच्चा
13.78
दहलान दीवार ईंट की छत टीन शेड फर्श कच्चा शौचालय पक्का छत सीमेंटसीट
कुल योग 1.44
72.99بان मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
810
79
[ भाग 1
22.80
मकान डबल मंजिल दीवार ईंट की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल फर्श कच्चा
उपरी मंजिल 44 शासकीय (आबादीगाँव ठान)
भगवान सिंह पिता रूपसिंह लोधी (पत्नि किताब)
स्थाई 'निवास
22.80
सुरेन्द्र पिता भगवान सिंह
मकान डबल मंजिल दीवार ईंट की बीच में पटमा
7.25
लकड़ी का छत टीनसेट फर्श कच्चा
उपरी मंजिल 7.25
18.24
दहलान दीवाल पत्थर की छत घास फूस
बरसाती
दहलान दीवार ईट की छत खपरैल फर्श कच्चा
9.28
48.40
गौशाला दीवार लकडी छत घास- फूस
शौचालय पक्का छत सीमेंटसीट
कुल योग 1.44
-137.46
다
मकान डबल मंजिल दीवार ईट की बीच में
45
79 राजबाई बेवा वीर सिंह लोधी
32.76
पटमा लकडी का छत खपरैल फर्श कच्चा
शासकीय जसवंत स्थाई (आबादीगाँव पिता निवास ठान) वीरसिंह
उपर की मंजिल छत खपरैल
32.76
सिंगल दहलान दीवार ईट की छत आर.सी.
सी. फर्श पक्का 23.66
दहलान दीवार लकडी की छत बरसाती
9.90
दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा
10.12
शौचालय पक्का छत सीमेंटसीट
कुल योग
46
1.44
110.64
23.10
मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में गाटर फर्शी ऊपर खपरैल फर्श कच्चा
स्थाई निवास
23.10
उपर की मंजिल छत खपरैल
शासकीय 79 (आबादीगॉव ठान)
शिवराज पिता मर्दन सिंह लोधी (पत्नि सल्लोबाई)
वीरेन्द्र पिता शिवराज सिंह
18.15
सिगल दीवार ईट की छत गाटर फर्शी
कंक्रीट फर्श पक्का
26.68
दहलान घर के पीछे की दीवार लकडी छत
टीनशेड
दहलान दीवार लकड़ी छत टीन शेड
16.50
शौचालय पक्काछत सीमेंट सीट
कुल योग
47
79
1.44
108.97
21.93
मकान डबल मंजिल, दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकडी ऊपर खपरैल फर्श कच्चा
शासकीय (आबादीगॉव ठान)
गजेन्द्र पिता शिवराजसिंह (पत्निकृष्णा)
स्थाई निवास
उपर की मंजिल छत खपरैल
21.93
सिंगल दहलान दीवार पत्थर की छत
15.81
फर्शी गाटर फर्श पक्का
कुल योग
48
59.67
19.53
मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकडी का छत खपरैल फर्श कच्चा
शासकीय 79 (आबादीगॉव ठान)
उपरी मंजिल
गनेश सिंह पिता मर्दन सिंह लोधी (पत्नि सोनाबाई)
स्थाई निवास
19.53
19.07
सिगल दहलान दीवार पत्थर की छत गाटर
फर्शी फर्श पक्का
दहलान दीवार ईट की उपर टीनसेट फर्श पक्का
25.5
5.00
भूसा घर दीवार लकडी छत टीन शेड
दहलान दीवार ईट की छत टीन शेड
13.95
दहलान दीवार लकडी छत बरसाती फर्श कच्चा
10.23
शौचालय पक्काछत सीमेंट सीट
कुल योग 1.44
112.81
A 811
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
49
79
44.10
मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकडी का छत खपरैल फर्श कच्चा
शासकीय (आबादीगॉव ठान)
स्थाई निवास
उपर की मंजिल छत खपरैल
रमेश सिंह पिता मोहनसींग लोधी मुखिया(पत्नि लक्ष्मीबाई)
44.10
20.40
सिंगल दहलान दीवार ईट की छत गाटर फर्शी कंक्रीट फर्स पक्का
25.92
गौशाला दीवार लकडी उपर लकडी
बरसाती
5.29
चबूतरा पक्कामाता जी का
शौचालय पक्का छत सीमेंटसीट
कुल योग...
50
1.44
141.25
17.64
मकान दीवार ईट की छत आर.सी.सी. फर्श
पक्का
शासकीय 79 (आबादीगॉव ठान)
कमलेश सिंह पिता हरीसिंह लोधी (पत्नि रामदेवी)
स्थाई निवास
43.68
मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल
कच्चा फर्श कच्चा
गौशाला दीवार पत्त्थर छत लकड़ी बरसाती
कुल योग 22.75
84.07
किराना दुकान निवास दीवार ईट की छत्त
51
टीन शेड शासकीय 79 (आबादीगॉव ठान)
20.21
स्थाई निवास
शौचालय पक्का छत सीमेटसीट
हरीसिंह पिता महाराज सिंह लोधी (पत्नि हल्लोबाई)
कुल योग 1.44
21.65
मकान पक्का दीवार ईट की छत आर.सी.सी
52
79
फर्श पक्का शासकीय (आबादीगॉव ठान)
राहुल पिता कल्यान सिंह (पत्निकविता)
90.25
स्थाई निवास
किचन दीवार ईट की छत टीनसेंट
11.84
गौशाला दीवार लकडी ईंट छत खपरेल
9.86
गैरिज दीवार लकडी उपर टीनसेट
23.79
जीना पक्का
5.70
शौचालय नहानी पक्की छत सीमेट सीट
कुल योग
53 शासकीय 80 (आबादीगॉव ठान)
प्यारेलाल पिता तिजई रैकवार (पत्नि फूलरानी)
3.00
144:44
52.17 राजेश पिता प्यारेलाल
स्थाई निवास
मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर कीं बीच में लकडी का मचेडा उपर खपरेल फर्शपक्का
उपरी मंजिल 52.17 सौरभ पिता प्यारेलाल
31.85
मकान पी.एम. आवास छत आर.सी.सी. फर्श
पक्का
दहलान दीवार पत्थर की छत टीन शेड
49.95
दहलान दीवार ईंट की छत खपरेल
30.80
दहलान दीवार लकडी की उपर टीनसेट
9.20
दहलान दीवार ईट की छत बरसाती
18.63
26.00
गौशाला दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श
कच्चा
शौचालय पक्का छत सीमेंटसीट
कुल योग
54
1.44
-272.21
26.65
मकान पी.एम. आवास पक्का छत आर.सी.
सी फर्श पक्का
भूरीबाई बेवा तखत सिंह मुखिया
शासकीय 81 (आबादीगॉव ठान)
स्थाई निवास
मकान दीवार पत्थर मिट्टी की छत खपरैल
36.00
शौचालय पक्काछत सीमेंटसीट
कुल योग 1.44
64:09 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
812
91
37.00
मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकडी का छत खपरैल फर्श कच्चा
55 शासकीय (आबादीगॉव ठान)
अस्थाई निवास
उपर की मंजिल छत खपरैल
चिन्तामन, अशोक, रामगोपाल पिता अमान सिंह यादव हिस्सा 1/3
37.00
24.90
मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकडी का छत खपरैल फर्श कच्चा
उपर की मंजिल दीवार ईट छत खपरैल
24.90
गौशाला दीवार ईट की छत खपडा
कुलं योगः
56
24.05
147:85
34.32
मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकडी का छत खपरैल शासकीय 91 (आबादीगाँव ठान)
स्थाई निवास
उपर की मंजिल छत खपरैल
34.32
दहलान दीवार ईट की छत टीनसेंट
जगतसिंह पिता धनूसिह यादव कृष्णपाल पिता धनीराम (पत्नि बडीबहू)
11.6
दहलान दीवार ईट की छत टीनसेंट
दहलान दीवार ईट की छत टीनसेंट 16.56
5.125
नहानी दीवार ईट छत टीनसेट
'कुल योगः-
57
4.25
106.18
28.16
मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकडी का छत खपरैल फर्श कच्चा
शासकीय 91 (आबादीगॉव ठान)
दुर्जन पिता फूलसिंह यादव (पत्निछोटीबाई)
स्थाई निवास
उपरी मंजिल छत खपरैल
28.16
दहलान दीवार पत्थर की छत टीन शेड
19.84
25.60
गौशाला दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श
कच्चा
दहलान दीवार पत्थर की छत टीन शेड
कुल. योगः
58
19.20
120.96.
31.08 मुन्सीपिता घनश्याम
मकान डबल मंजिल दीवार ईट की बीच में पटमा लकडी का छत खपरैल फर्श कच्चा
शासकीय 91 (आबादीगॉव ठान)
घनश्याम पिता पल्टू यादव (पत्नि सूरजबाई)
स्थाई निवास
उपर की मंजिल छत खपरैल
31.08
21.46
दहलान दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर
फर्श पक्का
रामप्रवेश पिता घनश्याम
गौशाला ईट के पिल्लर उपर बरसाती
21.00
सिंगल दीवाल पत्थर की छत खपरैल
43.22
21.30
दहलान दीवार पत्थर की छत टीन शैड
फर्श पक्का
गोविन्द पिता घनश्याम
40.40
मकान डबल मंजिल दीवार ईट की बीच में गाटर फर्शी लेन्टर छत गाटर लैन्टर फर्श पक्का
उपर की मंजिल छत गाटर फर्शी
40.40
दीवाल ईट की छत टीन शेड फर्श पक्का
64.89
शौचालय नहानी पक्की छत सीमेंट सीट 7.75
बाउण्ड्रीवॉल ईट की
2.18
दहलान दीवार लकडी की छत टीनसेट
31.45
23.31
किंचन दीवार ईट की छत आर.सी.सी. फर्श
पक्का
लोहे के खम्बा पर टीनशैड
19.95
जीना पत्थरो का
2.03
5.25
चबूतरा पत्थर का
कुल योगः =
406.75 813
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
91
59
31.08
मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकडी का छत खपरैल शासकीय (आबादीगॉव ठान)
रूपनारायण पिता रामचरण यादव (पत्नितुलसाबाई)
स्थाई निवस
राकेश सिंह पिता रूपनारायण
उपर की मंजिल छत खपरैल
31.08
दहलान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी
21.46 कमलेश
टीन शेड 5.94 पिता
मकान डबल मंजिल दीवार ईट की बीच मे रूपनारायण
38.00
गाटर र्शी लैंटर छत गाटर फर्शी
उपरी मंजिल छत गाटर फर्शी
38.00
45.15
गौशाला दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श
कच्चा
दहलान दीवार पत्थर की छत टीन शेड
27.39
1.32
तुलसाना पक्का
शौचालय नहानी पक्की छत नहीं
कुल योग 6.15
245.57
मकान डबल मंजिल दीवार ईंट की बीच में
60 शासकीय 91 (आबादीगाँव ठान)
कल्याणसिंह पिता छोटेसिंह लोधी (पत्निपार्वती)
19.25
स्थाई निवस
बृजबाई पत्नी छोटेसिंह
पटमा लकडी का छत गाटर फर्शी कंक्रीट उपर की मंजिल गाटर फर्शी
कुल योग
61
19.25
38.50
18.50
अस्थाई
मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकडी का छत गाटर फर्शी
सोनूपिता कल्यान सिंह लोधी (पत्नि नेहा)
शासकीय 91 (आबादीगॉव ठान)
उपर की मंजिल छत गाटरफर्शी
18.50
9.07
सिंगल किराना दुकान दीवार पत्थर की छत
गाटर फर्शी कंक्रीट
दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल
8.80
26.08
मकान डबल मंजिल दीवाल पत्थर बीच में पटमा लकडी छत खपरेल (खण्डहर)
उपर की मंजिल दीवार पत्थर की छत फर्शी
26.08
जीना पत्थरो का
कुल योग
62
1.86
108.88
59.04
मकान डबल मंजिल दीवार ईट की बीच में पटमा छत खपरैल शासकीय 91 (आबादीगॉव ठान)
स्थाई निवास
उपर की मंजिल छत खपरैल
59.04
नीरेन्द्र पिता भगवत
दहलान दीवार ईंट की छत गाटर फर्शी
7. भगवत सिंह पिता देवीसिंह (पत्नित्रिवेणीबाई) 8. बारे सिंह पिता खलक सिंह (पत्नि मीराबाई)
26.88
9.52
मकान डबल मंजिल दीवार ईट की बीच में पटमा लकडी का छत गाटर फर्शी कंक्रीट
गिरजा बाई वेवा देवीसिंह
उपर की मंजिल छत फर्शीगाटर
9.52
नीचे की मंजिल दीवार ईट की उपर पटमा लकडी
12.30
सिंगल दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी
8.10
पिल्लर ईंट क उपर टीन शेड
कुल योगः-
63
18.70
203.10
शासकीय 91 प्रेमसींग पिता मकान उपर की मंजिल मात्र दीवार ईंट की 12.30 अस्थाई
(आबादीगाँव भूपेन्द्रसिंह बीच में पटमा छत गाटर फर्शी निवास
ठान)
कुल योगः- 12.30
2 .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
814
91
[ भाग 1
42.94
मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकडी का छत खपरेल 64 शासकीय (आबादीगॉव ठान)
स्थाई निवास
उपर की मंजिल छत खपरैल
इमरत सिंह पिता नौने जू लोधी (पत्नि लक्ष्मीबाई)
42.94
निर्भय सिंह पिता धरमसिंह
11.88
मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकडी का छत गाटर फर्शी ककीट
धरम सिंह पिता इमरत सिंह लोधी (पत्नि कपूरीबाई)
उपर की मंजिल छत खपरैल
बाबूसिंह पिता इमरत सिंह लोधी (पत्निहेमंन्तीबाई)
11.88
32.19
मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकडी का छत खपरैल
उपर की मंजिल छत खपरैल
32.19
गौशाला पत्थर के पिल्लर छत टीन शेड
43.29
दीवार पत्थर छत गाटर फर्शी
18.00
गौशाला दीवार लकड़ी की छत खपड़ा
29.52
दहलान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी
7.84
दहलान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी
जीना पत्थरो का 7.00
2.24
गौशाला लकड़ी बरसाती की
14.56
शौचालय दो पक्काछत सीमेंट सीट
कुल योग
65
लक्ष्मीबाई पत्नि रमेश
2.88
299,35-
26.50
कच्चा
मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श
शासकीय 91 (आबादीगॉव ठान)
कुल योग
अस्थाई निवास
26.50;
मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा
66
91
लटकन सिंह पिता अर्जुन सिंह
25.00
दहलान दीवार ईट की छत टीनसेट
शासकीय (आबादीगाँव ठान)
अस्थाई निवास 17.70
गौशाला दीवार पत्थर की छत लकडी
बरसाती
67
27.84
70:54
भूसा घर दीवारे पत्थर की छत खपरेल
चन्द्रभानसिंह पिता लटकन सिंह लोधी
शासकीय 91 (आबादीगॉव ठान)
कुल योग 22.04
अस्थाई निवास
22.04
मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में
68
21.00
पटमा छत खपरैल
उपरी मंजिल शासकीय 91 (आबादीगाँव ठान)
रमजूसिह पिता नौनेजूलोधी (पत्निअंजली)
अस्थाई निवास
21.00
दहलान दीवार पत्थर की छत फर्शी
6.44
18.50
डबल मंजिल दीवार पत्थर बीच में पटमा
छत खपरेल (खण्डहर)
उपरी मंजिल
18.50
दहलान दीवार पत्थर की छत फर्शी
10.81
कुल योग 96.25
69 शासकीय 91 निर्भय सिंह पिता मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में 21.00 अस्थाई
(आबादीगॉव घरम सिंह (पत्नि पटमा छत खपरेल निवास
ठान) जानकीबाई)
उपरी मंजिल
कुल योग 21.00
42.00 815
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
70
91
34.40
स्थाई निवास
मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकडी का छत खपरैल फर्श पक्का शासकीय (आबादीगॉव ठान)
उपर मंजिल छत खपरैल
नीलेश पिता खिलान सिंह लोधी (पत्नि दमयन्ति) चन्दाबाई बेवा खिलान
34.40
28.38
दहलान दीवार पत्थर की छत आर.सी.सी.
फर्श पक्का
दहलान दीवार पत्थर की छत खपरा
14.40
14.10
गौशाला दीवार पत्थर की छत खपरा टीन
शेड
छज्जा पक्का आर.सी.सी
6.88
शौचालय दीवार ईट छत सीमेंटसीट
कुल योग
71
91
1.44
134.00
हनुमान जी का चबूतरा
18.48
1.21
चबूतरा के अंदर मडिया
M श्री हनुमान जी महाराज का चबूतरा
शासकीय (आबादीगॉव ठान)
6.76
भैसासुर बब्बा का चबूतरा
कुल योग
A
निवास हेतु उपयोग नहीं है ।
26.45
मंदिर पक्का आर.सी.सी. लैंटर फर्श पक्का
72
91
मय गुम्बज
मंदिर श्री देव जानकी रमण जी का
शासकीय (आबादीगाँव ठान)
117.00
13.95
मंदिर के सामने पक्का चबूतरा
कुल. योग
73
भूरीबाई पत्नी उमराव सिंह
शासकीय 91 (आबादीगाँव ठान)
निवास हेतु उपयोग नहीं है ।
130.95
30.72
स्थाई निवस
हनमत पिता उमराव
मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकडी का छत खपरैल फर्श कच्चा
उपरी मंजिल 30.72
सिंगल दीवार ईंट की छत गाटर फर्शी
कुल योग
74
91 बाबूसिंह पिता रतन सिंह राजपूत मुखिया
19.84
81.28
32.50
अस्थाई निवास
मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकडी का छत खपरैल फर्श कच्चा शासकीय (आबादीगॉव ठान)
उपरी मंजिल
32.50
19.50
दहलान दीवार पत्थर की छत टीन शैड
फर्श कच्चा
कुल योग 84.50
मकान पक्का दीवार ईट की छत आर.सी.
75
68.06
सी. लैंटर फर्श पक्का
शासकीय 91 (आबादीगाँव ठान)
शिवेन्द्र सिंह पिता बहादुर सिंह राजपूत
अस्थाई निवास
दीवार ईंट की एवं जीना छत नहीं
कुल योग 10.92
- 78.98
मकान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी
76
शासकीय 91 (आबादीगॉव ठान)
34.30
अस्थाई निवास
दहलान दीवार ईट और पत्थर उपर खपरेल
1.सावित्री बाई बेवा बलरामसिंह 2. रामकुमार पिता बलराम सिंह 1/2हिस्सा
कुल योग 20.30
54.60 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
816
मकान दीवारें ईंट की उपर टीन सेट
3/1 गनेश पिता राजू पटैल
77 शासकीय (चारागाह)
कुल योगः
78
124
शासकीय (चारागाह)
28.90
अस्थाई निवास
28.90
53.75
मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में फर्शी गाटर छत खपरेल फर्श पक्का
स्थाई निवास
उपर की मंजिल छत खपरैल
53.75
अंकित पिता कोमल
दहलान दीवार पत्थर की छत टीन शैड फर्श कच्चा
कोमल पिता हरी सिंह राजपूत (पत्निरेखा) विश्वनाथ पिता हरीसिंह राजपूर्त (पत्निरचना) 1/2 हिस्सा
13.68
13.64
दहलान दीवार पत्थर की छत बरसाती घास- फूस
कच्चा
16.74
दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श
कच्चा
गौशाला लकड़ी बरसाती
16.64
गौशाला लकड़ी बरसाती
-7.75
गौशाला लकड़ी उपर खपरेल
11.47
गौशाला लकड़ी बरसाती
18.29
30.00
पशुशाला दीवार लकडी छत त्रिपाल वे 37 न. चबूतरे के पास
शौचालय दो पक्काछत सीमेंट सीट
2.88
2.20
गौशाला दीवार लकडी छत त्रिपाल
बरसाती
कुल- योग
79
240.79
मदिर पक्का छत गाटर फर्शी लेन्टर
124 श्री दुर्गा माता जी का मंदिर
शासकीय (चारागाह)
14.00
अस्थाई निवास
चबूतरा फर्श फर्शी उपर टीनसेट
कुल योग
महायोग:-
15.98
29:98
8125.04
2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बो के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय , सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-
(1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।
(2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा ।
(3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।
(4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा ।
817
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
(5)
P (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए , व्यवस्था किया जाना या
(ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय या
(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रूपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा ।
(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।
(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।
(8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या एसे प्रभावित कुटुब जिनके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर- कृषिक भूमि या वाणिज्यिक औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्टि करें ।
(9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।
( 10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता " दिया जाएगा ।
(11 ) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।
(12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।
(13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।
3- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/ जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।
(1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।
वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं ।
भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।
(4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।
राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
यथेचित पंचायत घर [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2023
818
(8) 'विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए ।
(9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
(10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
(11 ) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
(12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी (
13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय ।
(14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
(15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
(16) बच्चो के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
(17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
(18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा
(19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
(20) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।
(21 ) प्रभावित कुटुबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील बण्डा के ग्राम पनारी में शासकीय भूमि खसरा नंबर-33 कुल रकवा 139.170 हे. में से 120.00 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-633/19(3) * वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 28/09/2019 द्वारा तथा तहसील मालथौन के ग्राम पिथौली पटवारी हल्का नंबर 61 मे खसरा नंबर 44 रकबा 12.37 हेक्ट. मे से रकबा 10.00 हेक्ट. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक 19 अ /19 (3) वर्ष 2020-21 में पारित आदेश दिनांक 27/08/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 30X 50 वर्गफुट का आवासीय भू- खण्ड मौजा पनारी एवं पिथौली की आवंटित भूमि में प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।
(22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम / मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा ।
(23) अधिनियम की धारा उड के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/ कुटुंब को दिया जावेगा ।
4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्व व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितो के लिए प्रतिकरो . और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर के कार्यालय में दिनांक ०२/03/2023 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पतियों मे अपने अपने हितो की प्रकृति तथा ऐसे हितो के लिए प्रतिकर के दावो की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापो के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।
5- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर तथा परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
819
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
क्र.-735-भू-अर्जन-2023
छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 जनवरी 2023
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र . -22 ए / 101 / 2016 / एम ० पी० एस ०/ 31 /1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।
3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात तिर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है. इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया.'जा रहा है ।
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णनः-
तहसील
जिला
नगर/ग्रास
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने
वाली प्रस्तावित
भूमि लगभग
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
4
3
2
1
चौरई
रकबा- छिन्दवाड़ा
ग्राम-खैरीखुर्द ब.न.-54 रा.नि.मं. प०ह०न-31 -कपुर्दा
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई जिला छिन्दवाडा
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के हरदुआ वितरक नहर की 1 एल माईनर के निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।
0.012 हेक्टेयर
एवं उपरोक्त
भूमि पर आने
वाली
परिसंपत्तियां
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
820
2 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षणं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाडा (म०प्र ०) के कार्यालय में 'कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है । 2
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क०-02 छिन्दवाडा जिला छिंदवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
821
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
क्र.- 736- भू-अर्जन-2023
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 मध्य प्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. -22 ए / 101 / 2016 / एम ० पी० एस ० / 31 /1361 भोपाल , दिनांक 18 अगस्त 2022 के द्वारा परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।
3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।
अनुसूची
1 . भूमि का वर्णनः-
तहसील
जिला
नगर/ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने
वाली प्रस्तावित
भूमि लगभग
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर मे)
3
4
2
1
छिन्दवाड़ा छिन्दवाडा ग्राम-सारना प०ह ०न-26 ब.न.-552 रा.नि.मं. -सारना
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
भू-अर्जन अधिकारी तहसील- छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत पेंच माईको काम्पलेक्स-2 के पंप हाउस निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में
रकबा- 0.200 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां ।
2 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर ( मू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- छिन्दवाडा, जिला छिन्दवाडा (म ०प्र०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना पक्का बांध उप संभाग क्रमांक-3 सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
822
क्र. - 737- भू-अर्जन-2023
[ भाग 1
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
2 मध्य प्रदेश शासने, जल संसाधन विभाग, मंत्रालयःवल्लभ भवन, भोप्साल के आदेश पत्र क्र. -22 ए / 101 / 2016/ एम 0 पी0 एस0 / 31 / 1361 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2022 के द्वारा परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।
3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें ।" अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।
4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णनः-
तहसील
जिला
नगर /ग्राम
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने
वाली प्रस्तावित
भूमि लगभग
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
4 1
3
2
छिन्दवाडा
रकबा- छिन्दवाड़ा
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
6
5
भू-अर्जन अधिकारी तहसील- छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा
पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट, टेल वितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में
0.150 हेक्टेयर
एवं उपरोक्त
भूमि पर आने
वाली
परिसंपत्तियां ।
ग्राम भाजीपानी कला प० ह०न-53 ब.न.-427 रा.नि.मं. -पिंडरईकला 823
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
2 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।
3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- छिन्दवाडा, जिला छिन्दवाडा (म०प्र ० ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।
5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 चौरई तहसील चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उप संभाग कमांक -1 चौरई तहसील चौरई जिला छिंदवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।
7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शीतला पटले , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
[ भाग 1 824
कार्यालय , भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) , हरसूद ,
जिला खण्डवा , मध्यप्रदेश
हरसूद, दिनांक 30 जनवरी 2023 पत्र क्र.क- वा - 1 - भू- अर्जन- 2023-280 - रा.प्र.क्र. -0003-अ - 59-20
प्रारुप-घ
नियम 6 देखिये
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, कैबेल एवं डक्ट अभूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 3686/क/वा.-1/भू-अर्जन/ 2022, हरसूद, दिनांक 05.09.2022 द्वारा , राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 3 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -मैदारानी, प.ह.न.-18 , तहसील - खालवा, जिला खण्डवा (म.प्र.) में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16.09.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
खण्डवा
खालवा
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
ग्राम मैदारानी, प.ह.न.-18,
28/2
. 0.006
योग निजी भूमि
01
0.006 खण्डवा
खालवा
शासकीय भूमि का
ग्राम -मैदारानी, प.ह.न.-18 ,
उपयोग हेतु प्रस्तावित विवरण:-
7
0.001
181/1
0.005
02
योग शासकीय भूमि
0.006
03
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)
0.012 825
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
पत्र क्र. क- वा- 1 - भू- अर्जन - 2023-268 - रा.प्र.क्र.-0005-3-59-2022-23
प्रारुप-घ
नियम 6 देखिये
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन फैसले 10- डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिस इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 3644 / क / वा.-1 / भू-अर्जन / 2022, हरसूद, दिनांक 05.09.2022 द्वारा , राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से पम्प हाऊस क्रमांक - 3 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -मदरानी प.ह.न.- 06 , तहसील - खालवा, जिला- खण्डवा (म.प्र.) में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16.09.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
3
1
2
5 खण्डवा
खालवा
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
ग्राम -मदरानी प.ह.न.-06,
28
0.013
30
0.015
33
0.011
36
0.013
39/2
0.028 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
826
तहसील
जिला
खसरा
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
3 1
2
खण्डवा
खालवा ग्राम -मदरानी प.ह.न.-06 , कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
-0.012
40/3
40/4
0.017
53
0.003
52
0.025
51
0.021
0.004
49
207
0.024
0.002
50
206
0.001
0.003
208
0.010
212/2
211
0.014
0.015
210
0.231
योग निजी भूमि
18
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
0.002
35
37
0.002
44
0.002
29
0.002
योग शासकीय भूमि
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)
0.008
04
22
10.239 827
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
पत्र क्र. क -वा-1 -भू-अर्जन- 2023-302- रा.प्र.क्र.- 0007 -अ- 59-2022-23
प्रारुप-घ
नियम 6 देखिये
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इस नाम के उपयोक्ता के अधिकारों इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 4712 / क / वा.-1 / भू-अर्जन/ 2022 , हरसूद, दिनांक 22.11.2022 द्वारा , राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 3 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -आशापुर, प.ह.न.-05, तहसील - खालवा, जिला खण्डवा (म.प्र.) में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.11.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
1
3
4
खण्डवा
खालवा
ग्राम
5 उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
-आशापुर,
2
0.147
प.ह.न.-05
5/1/1
0.009
5/3
0.021
5/5
0.006 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
[ भाग 1 828
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
3
4
5
खण्डवा
0.011 खालवा
0.006
0.040
ग्राम
-आशापुर,
प.ह.न.-05
11/2
0.004
0.002
13/1
0.003
0.017
13/2
0.001
15/1 0.017
15/2 0.007
16 0.043
23 0.018
25 0.012
50 0.079
49 0.018
32/1 0.015
47/3 0.018
292 0.041
293 0.037
0.020
294/1
0.006
294/2 0.014
302/4 0.007
302/5 0.012
303/1 0.009
303/2 0.011
304/3 0.018
306/2 0.020
308/2 0.032
314/1 0.014
314/2 0.012
313 0.020
312/1 0.006
310/1 0.016
310/2 0.021
310/3 0.023
348/1 0.012
19 0.001
20 0.002
829
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
3
1
4
5
69/3
0.008 खालवा
खण्डवा
68/1
0.003
68/2
0.002
ग्राम
-आशापुर,
प.ह.न.-05
68/3 0.002
63/1 0.003
63/2 0.008
60/1 0.003
60/2/1 0.003
59 0.004
250/1/1/1/1 0.001
250/1/2 0.003
249/1 0.004
248/1 0.004
247/2 0.001
योग निजी भूमि
52
0.897
खण्डवा
खालवा
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
3
0.003
ग्राम
-आशापुर,
प.ह.न. -05
9
0.002
-0.005
12
0.001
0.001
42
0.001
0.004
287
0.001
339
0.004
14
0.001
योग शासकीय भूमि
07
0.023
0.920
59
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
830
पत्र क्र. क - वा- 1 - भू- अर्जन - 2023-296 - रा.प्र.क्र.-0008 -अ- 59-2022-23
प्रारुप- घ
नियम 6 देखिये
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डर्टी (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिस इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 4742/ क / वा.-1/ भू-अर्जन / 2022 , हरसूद, दिनांक 22.11.2022 द्वारा , राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 3 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -मल्हारगढ़ , प.ह.न.-18 / 42, तहसील -खालवा, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.11.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5 खण्डवा
खालवा ग्राम -मल्हारगढ़ , प.ह.न. -18/42
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:-
295
0.001
296/1
0.011
304/2
0.005
290/2
0.001
304/3
0.005 831
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की । जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
3
4
5
खण्डवा
खालवा
287/2
0.013
ग्राम - मल्हारगढ़ ,
प.ह.न.-18/42
284/2 0.005
283 0.001
280/6 0.003
280/5 0.003
280/4 0.003
279 0.001
268/1 0.013
269 0.007
256 0.007
247/3 0.001
248/1 0.001
2 0.009
27 0.002
0.003
24
0.008
28/1 0.008
0.005
35/2
0.001
36 0.004
49 0.001
48/2 0.008
48/1 0.012
52/2 0.010
70/1 -0.006
69/2 0.006
69/1 0.003
68/2 0.001
योग निजी भूमि 31 0.168
खण्डवा
खालवा ग्राम - मल्हारगढ़, प.ह.न.-18/42
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण:-
305 0.001
306 0.001
273 0.001
270 0.001
246 0.001
1 0.001
19 0.001
29 0.001
45 0.001
62 0.001
योग शासकीय भूमि 10 0.010
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 41 0.178
832
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
पत्र क्र. क -वा- 1- भू- अर्जन - 2023-262- रा.प्र.क्र.-0011-3-59-2022-23
प्रारुप-घ
नियम 6 देखिये
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईने केइले एवं डेक्ट भिर्मि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 4757/क /वा .-1/भू-अर्जन / 2022 , हरसूद , दिनांक 22.11.2022 द्वारा , राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 3 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -जामधड़, प.ह.न.-43, तहसील -खालवा, जिला खण्डवा (म.प्र.) में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.11.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5 खण्डवा
खालवा
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
23/1
0.019
ग्राम -जामधड़, प.ह.न.-43 ,
23/2
0.018
23/3
0.018
87/3
0.022
86
0.001 833
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
4
3
5
85
0.008 खण्डवा
खालवा
101/2/2
0.024
0.009
101/3/1
ग्राम
-जामधड़,
प.ह.न.-43
101/3/2 0.007
0.010
109/1 0.003
0.005
110 0.018
114 0.018
189 0.008
190/2 0.022
188/2 0.012
190/1 0.003
0.009
188/1
0.002
169 0.006
173 0.007
172 0.005
176 0.003
177 0.002
162 0.004
161 0.009
160/1 0.008
391 0.012
160/2 0.002
420 0.005
419/2 0.003
419/1 0.003
418 0.007
417 0.009
416 0.007
423/1 0.006
423/2 0.004
415/2 *0.009
415/4 0.016
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
834
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
3
4
5
खण्डवा
खालवा
431/1
0.018
0.002
493/1/1
493/1/2
0.003
ग्राम
-जामधड़,
प.ह.न.-43
493/2 0.014
494 0.001
497 0.004
0.014
496 0.003
0.008
486 0.018
480 0.007
469 0.013
465 0.006
463 0.008
487/2 0.004
487/1 0.003
489 0.004
109/2 0.004
108 0.005
107 0.004
75 0.003
73 0.004
71 0.009
212/1 0.012
216/4 0.001
216/5 0.008
216/1 0.006
214/1 0.016
214/4 0.005
386/1/1 0.007
384/1 0.003
383 0.017
384/2 0.022
382/1 0.003
385/3 0.017
835
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक
3
2.
1
ग्राम खण्डवा
खालवा
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
385/4
0.010
527
0.003
525
0.006
-जामधड़ ,
प.ह.न.-43
524
.0.027
0.002
597
614/1
0.017
614/2
0.012
614/3
0.004
78
0.720
योग निजी भूमि
ग्राम खण्डवा खालवा
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण:-
1
0.004
201
0.012
-जामधड़,
प.ह.न.-43
0.014
183
0.025
204 0.010
205 0.001
163 0.001
165 0.001
392 *0.001
437 0.001
468 0.001
686 0.002
70 0.001
69 0.006
64 0.001
63 0.004
58 0.002
57 0.016
213 0.001
526 0.004
532 0.016
533 0.005
615 0.002
योग शासकीय भूमि 22 0.131
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 100
0851
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2023
836
पत्र क्र. क -वा- 1 -भू-अर्जन- 2023-265- रा.प्र.क्र.- 0013-अ- 59-2022-23
प्रारुप-घ
नियम 6 देखिये
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईम कबूल व डक्ट भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 4727 /क/ वा.-1/ भू-अर्जन/ 2022, हरसूद, दिनांक 22.11.2022 द्वारा , राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 3 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -चैनपुर सरकार, प.ह.न.-45, तहसील -खालवा, जिला खण्डवा (म.प्र. ) में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.11.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
खण्डवा
खालवा
5 उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
ग्राम - चैनपुर सरकार,
47/1
0.024
प.ह.न.-45
47/2
0.021
62
0.036
54
0.008
55/1
.0.049 837
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की । जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
4
2
3
5
56/1
0.017
खण्डवा
खालवा
56/2
0.015
56/3
0.015
ग्राम -चैनपुर
सरकार,
प.ह.न.-45
57/1 0.014
57/2 0.007
57/9 0.006
57/3 0.002
57/4/2 0.011
57/6 0.011
57/7 0.006
117/2 0.021
115/6 0.006
115/2 0.019
115/7 0.034
132/1 0.007
133/1 0.012
135/2 0.006
0.026
142/2 0.011
0.007
142/3 0.007
142/5 0.010
142/4 0.011
141/1/2 0.013
141/1/3 0.012
141/2 0.013
140/4 0.007
258/1 0.015
259/1 0.023
264/1 0.020
264/3 0.013
264/4 0.014
266 0.023
267/1 0.021
268/2 0.038
139/1 0.008
139/2 0.008
योग निजी भूमि
40
0.647
खण्डवा खालवा
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि
का विवरण :-
ग्राम -चैनपुर सरकार,
116
0.002
प.ह.न.-45
136
0.002
137
0.016
134
0.002
योग शासकीय भूमि 04
0.022
44
0.669
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
838
पत्र क्र. क -वा - 1 - भू-अर्जन- 2023-277- रा.प्र.क्र.-0018-3-59-2022-23
प्रारुप-घ
नियम 6 देखिये
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, हरसूद पर्वभिर्मि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 3641 / क / वा.-1 / भू-अर्जन/ 2022 , हरसूद, दिनांक 05.09.2022 द्वारा , राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्कीम क्रमांक 4 के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम - सुकवी रैय्यत, प.ह.न.- 16, तहसील -खालवा, जिला खण्डवा (म.प्र. ) में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16.09.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5 खण्डवा
खालवा
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
ग्राम -सुकवी रैय्यत, प.ह.न.-16 ,
0.023
543/1
0.010
0.005
543/2
0.012
534/1
0.009 839
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
जिला
तहसील
ग्राम / पटवारी ।
हल्का कमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
1
3
4
5
खण्डवा
533/2
खालवा
0.004
533/1
0.011
510/1
0.007
ग्राम -सुकवी रैय्यत, प.ह.न.-16,
509/1/1
0.013
509/1/2
0.007
509/2/1
0.002
507
0.022
506/2
0.015
0.008
491/3
491/2
0.010
491/1
0.013
459
0.026
432/2/1
0.004
431/2
0.002
431/3
0.002
431/4
0.002
0.002
431/5
433/1
0.015
434
0.009
योग निजी भूमि
22
0.233
खण्डवा
खालवा
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
ग्राम -सुकवी रैय्यत,
539
0.002
प.ह.न.-16,
535
0.001
499
.0.001
492
0.001
435
0.001
460
0.001
06
0.007
योग शासकीय भूमि
28
0.240 कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
840
पत्र क्र. क-वा- 1-भू-अर्जन-2023-293- रा.प्र.क्र. -0028-अ-59-2022-23
प्रारुप-घ
नियम 6 देखिये
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, कंबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 3683 / क /वा.-1/भू-अर्जन / 2022 , हरसूद , दिनांक 05.09.2022 द्वारा , राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस कमांक 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 03 तक एवं परियोजना की स्कीम कमांक 02 के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -भडंग्या, प.ह.न.-13, तहसील -खालवा, जिला खण्डवा (म.प्र .) में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16.09.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
1
4
3
5 खण्डवा
खालवा
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
ग्राम -भडंग्या, प.ह.न.-13 ,
64
0.003
योग निजी भूमि
01
0.003 841
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
जिला
तहसील
खसरा
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
2
1
3
खण्डवा
खालवा
क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
ग्राम - भडंग्या, प.ह.न.-13 ,
151
0.001
130
0.004
129
-0.001
0.036
107
0.006
108
0.011
109
0.001
69
0.003
71
0.003
70
0.009
61
0.002
66
0.003
65
0.005
योग शासकीय भूमि
12
0.085
13
0.088
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)
A [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2023
842
पत्र क्र. क - वा- 1 - भू- अर्जन-2023-305- रा.प्र.क्र.- 0031-3-59-2022-23
प्रारुप -घ
नियम 6 देखिये
9 अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केवल एवं डक्ट युधिकैबल एवं डक्ट भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 4715/ क / वा.-1/ भू-अर्जन / 2022 , हरसूद, दिनांक 22.11.2022 द्वारा , राज्य सरकार ने गालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस क्रमांक 02 से पम्प हाऊस कमांक- 03 तक एवं परियोजना की स्कीम कमांक 02 तथा आर.एम. -2 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -अहमद नगर प.ह.न. -17, तहसील -खालवा , जिला खण्डवा (म.प्र.) में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.11.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5 खण्डवा
खालवा
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
ग्राम -अहमद
नगर
40
0.008
प.ह.न.- 17
41
0.041
42
0.007
44
0.001
52
0.009 843
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
3
4
5
45
0.020
खण्डवा
खालवा
265
0.001
ग्राम -अहमद
नगर
0.007
प.ह.न.-17
53
0.041
262/2 0.018
201/4 0.083
56/3 0.032
201/1 0.002
203/1/1 0.014
203/1/2 0.014
203/2 0.031
0.012
204
0.046
253 0.002
0.001
250/1 0.007
0.040
0.018
251
0.019
245/1 0.033
245/2 0.015
248 0.020
योग निजी भूमि
22
0.542
खण्डवा खालवा
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
ग्राम -अहमद
नगर
0.001
प.ह.न.-17
272
0.003
0.001
43
0.026
0.001
51
0.003
64
0.047
0.004
54
0.007
55
0.002
202
0.001
0.001
205
0.002
4
खण्डवा
खालवा
208
0.003
0.001
252
0.003
ग्राम अहमद
नगर
प.ह.न.-17
0.001
206
0.005
0.011
247
0.031
योग शासकीय भूमि 12
0.154
34
0.696
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
844
पत्र क्र. क - वा- 1 - भू-अर्जन- 2023-290- रा.प्र.क्र.-0034-अ-59-2022-23
प्रारुप-घ
नियम 6 देखिये
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन कंबल एन दुर्व भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 4739 /क / वा.-1 / भू-अर्जन / 2022 , हरसूद, दिनांक 22.11.2022 द्वारा , राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस क्रमांक 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 03 तक एवं परियोजना की स्कीम कमांक 02 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -कुंदई माल , प.ह.न.- 11 , तहसील -खालवा, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय कीघोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.11.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
खालवा
खण्डवा
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
ग्राम -कुंदई माल,
229
0.001
प.ह.न.-11
228
0.019
0.004
251/2
0.020
251/1
0.015
254 845
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.003
200/2
खण्डवा
खालवा
0.003
200/3
0.005
190/2
ग्राम -कुंदई
माल,
प.ह.न.- 11
0.008
191/1
0.005
176/1
0.014
174
0.007
117/1
0.006
117/2
0.003
118/3
0.014
118/6
0.002
120/3
0.004
0.005
119/2
0.011
64/1
0.005
64/3
0.008
62
478
0.013
0.008
479
0.007
491/1
0.019
481/1
490
0.021
489
0.005
0.013
496/2
0.028
525/1
0.004
526
0.001
0.001
0.009
535/2
0.013
0.006
520
0.004
521
0.005
505
0.006
421/1
*0.014
420/1
0.005
419/2 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
846
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
3
2
1
खण्डवा खालवा
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
420/2
0.005
0.005
419/1
ग्राम -कुंदई
माल,
प.ह.न.-11
418/1 0.005 418/4 0.007 417/2 0.001 397/2 0.004 397/1 0.001 394/4 0.006 394/5/1 0.003 394/5/2 0.006 394/1/1 0.003 394/1/2 0.005 394/3 0.012 535/1 0.004 536 0.010 515 0.003 514 0.001 507 0.011 413 0.001 412/1 0.001 412/2 -0.003 412/3 0.003 411/3 0.003 411/4 0.002 408/5 0.003 408/4 0.013 408/3 0.011 63 0.476
योग निजी भूमि
847
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
3
2
1
खण्डवा खालवा
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
0.001
274
ग्राम -कुंदई
माल,
प.ह.न.-11
216 0.001
200/1 0.007
180 0.001
172 0.011
140 0.001
494 0.001
512 0.001
422 0.001
516 0.001
513 0.001
512 0.002
407 0.001
योग शासकीय भूमि 13 0.030
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 76 0.506
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
848
पत्र क्र. क-वा- 1 - भू- अर्जन-2023-274- रा.प्र.क्र.-0041-3-59-2022-23
प्रारुप-घ
नियम 6 देखिये
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल सन्दूरड (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 4721 / क / वा.-1/ भू-अर्जन / 2022 , हरसूद, दिनांक 22.11.2022 द्वारा , राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस क्रमांक 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 03 तक एवं परियोजना की स्कीम कमांक 02 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -साल्याखेड़ा, प.ह.न.-10 , तहसील -खालवा, जिला खण्डवा (म.प्र.) में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.11.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5 खण्डवा
खालवा
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का
93
0.004
ग्राम
-साल्याखेड़ा, विवरण :-
प.ह.न.-10
100/2
0.009
102/2
0.005
102/1
0.002 849
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
1
3
4
5
0.003 खण्डवा
खालवा
84/1
0.007
83/5
0.011
ग्राम
-साल्याखेड़ा,
प.ह.न.-10
83/4
0.001
83/3
0.001
83/2
0.005
80/2
0.011
80/1/1
0.007
525/1
0.001
527/1
0.016
525/2
0.018
525/3
0.008
524/2
0.012
530/1
0.002
530/2
0.015
530/3
0.014
530/4
0.015
530/5
0.015
530/6
0.001
543/3
0.032
542/1
0.001
540/1
0.008
0.029
542/2
0.006
0.008
541
0.001
537
0.007
349
0.011
309
0.021
311/2
0.008
341/1
0.010
341/2
0.006
342
0.014
343
0.012
339
0.006
351/1
0.044
350/2
0.014
350/1
0.022
362
0.024
2 .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2023
850
जिला
तहसील
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा कमांक
| उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
4
3
5
492
0.028 खालवा
1 खण्डवा
363
0.007
488
0.030
ग्राम
-साल्याखेड़ा,
प.ह.न.-10
482 0.006
83/1 0.003
486 0.010
0.016
448
0.006
484 0.002
483 0.002
450/1 0.007
449 0.008
443 0.002
452 0.042
453 0.005
0.003
454
0.003
455 0.004
438/2/2 0.012
438/1 0.003
439/2 0.007
438/2/1 0.011
439/3 0.009
439/1 0.008
435 0.003
401 0.024
402/1 0.019
400/4 0.015
400/5 0.012
400/2 0.017
440 0.001
393/2/1 0.005
393/2/2 0.004
393/1/1 0.003
393/1/2 0.003
393/1/3 0.005
391/1 0.008
391/2 0.008
390 0.012
योग निजी भूमि
77
0.840 851
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक 1
2
3
खण्डवा
खालवा
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5 उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
99
0.001
ग्राम
-साल्याखेड़ा,
प.ह.न.-10
101 0.001
103 0.008
526 0.001
532 0.001
539 0.002
347 0.001
490 0.001
489 0.002
485 0.001
451 0.001
0.001
395
0.001
441/1 0.017
योग शासकीय भूमि
13
0.039
90
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)
0.879 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
852
पत्र क्र. क-वा-1-भू- अर्जन- 2023-287 - रा.प्र.क्र.-0042-अ-59
प्रारुप-घ
नियम 6 देखिये
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एच उवह (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-५761/क/वा.-1/भू-अर्जन / 2022 , हरसूद , दिनांक 22.11.2022 द्वारा, राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस कमांक 02 से पम्प हाऊस कमांक- 03 तक एवं परियोजना की स्कीम कमांक- 02 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम अम्बापाट, प.ह.न.-40 , तहसील -खालवा, जिला खण्डवा (म.प्र. ) में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.11.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
खण्डवा
खालवा
5 उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण:-
ग्राम अम्बापाट ,
102
0.001
प.ह.न.-40
103
0.011
93
0.003
92
0.006
योग शासकीय भूमि
04
0.021 853
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
पत्र क्र. क- वा- 1 - भू- अर्जन- 2023-299- रा.प्र.क्र.-0044-अ-59-2022-23
प्रारुप- घ
नियम 6 देखिये
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइत के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 3656/क / वा.-1/ भू-अर्जन/ 2022 , हरसूद, दिनांक 05.09.2022 द्वारा , राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस कमांक- 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 03 तक एवं परियोजना की स्कीम कमांक 02 के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम मदनी, प.ह.न. -01 , तहसील - खालवा, जिला खण्डवा (म.प्र. ) में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा कीहै ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16.09.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
3
4
खण्डवा
खालवा
5 उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:-
ग्राम -मदनी, प.ह.न.-01 ,
108/2
0.004
109/1
0.007
109/2
0.003
110
0.004
0.005
खण्डवा
खालवा
112/2
0.001
99/3
0.001
ग्राम -मदनी, प.ह.न.-01,
99/5
0.009
99/1
0.001
97/1
0.011
98
0.001
96/2
0.008
95/1
0.004
95/2
0.002
14
कुल योग (निजी भूमि)
10.061 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
[ भाग 1 854
पत्र क्र. क - वा - 1 - भू- अर्जन - 2023-308 - रा.प्र.क्र.- 0050- अ- 59-2022-23
प्रारुप-घ
नियम 6 देखिये
के उपयोक्ता के अधिकारों अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 3650 /क / वा. -1/ भू-अर्जन / 2022 , हरसूद, दिनांक 05.09.2022 द्वारा , राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्कीम क्रमांक 03 के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम - रिछड़ीखेड़ा, प.ह.न.-32, तहसील -खालवा, जिला खण्डवा (म.प्र.) में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा , की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16.09.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
3
खण्डवा
खालवा
4 5 उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:-
ग्राम रिछड़ीखेड़ा, प.ह.न.-32 ,
145
0.006
144
0.001
146
0.004
0.007
147
0.003
खण्डवा
140
0.007
खालवा
ग्राम - रिछड़ीखेड़ा,
139
0.007
प.ह.न.- 32,
137
0.014
136
0.001
253
0.002
योग निजी भूमि
09
0.052
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
142
0.001
203
0.001
योग शासकीय भूमि 02
0.002
11
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)
054 855
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
पत्र क्र. क - वा - 1 - भू- अर्जन- 2023-271 - रा.प्र.क्र.- 0056- अ-59-2022-23
प्रारुप-घ
नियम 6 देखिये
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केल्यूले ए के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिस इसमें डेसकै पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 4745/क/ वा.-1 /भू-अर्जन / 2022 , हरसूद, दिनांक 22.11.2022 द्वारा , राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक- 2 से पम्प हाऊस क्रमांक- 3 तक एवं परियोजना की स्कीम क्रमांक 02 में सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम - रजूर माल, प.ह.न.-03 , तहसील -खालवा , जिला खण्डवा (म.प्र .) में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.11.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम/ पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
2
3
5 1
खालवा
खण्डवा
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
ग्राम - रजूर माल,
0.014
6/1
प.ह.न.-03
0.009
15/2
0.003
15/1
0.004
14/1
0.002
13/2
2 .
856
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
[ भाग 1
जिला
तहसील
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
3
4
5
खण्डवा
13/1
खालवा
0.002
12
0.009
11
0.003
ग्राम - रजूर
माल,
प.ह.न.-03
43/1 0.002
43/2 0.003
44 0.004
45 0.005
46/2 0.004
46/3 0.005
46/1 0.005
149 0.001
0.005
148
0.004
55 0.002
56 0.009
59/1 0.004
59/2 0.004
58/7 0.002
58/6 0.002
58/4 0.002
58/5 0.002
67 0.011
70 0.010
71 0.009
77/3 0.001
72/2 0.002
0.002
77/1
0.002
77/2 0.006
84/2 0.013
103 0.003
556/2 -0.005
104 0.003
99 0.009
95 0.001
857
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
3
1
2
4
5
खालवा
खण्डवा
557
0.009
561
0.001
555
0.005
ग्राम - रजूर
माल ,
प.ह.न.- 03
554
0.023
575
0.015
638/1
0.001
639/1
0.011
639/2
0.004
640
0.003
381
0.004
382
0.008
385
0.001
405/1
0.006
384/2
0.003
405/2
0.002
404
0.006
403
0.001
397
0.002
401
0.007
399/2
0.005
464/1
0.007
464/2
0.001
467/2
0.005
467/1
0.007
478
0.001
475/1
-0.001
475/2
0.002
475/3
0.006
0.001
480/1
475/4
0.004
479/4
0.002
0.002
835
836
0.009
844/2
0.004
844/3
0.004
844/4
0.004
844/5
0.004
योग निजी भूमि
75
0.369 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2023
858
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
3 1
2
खालवा
खण्डवा
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
50
0.001
ग्राम - रजूर माल, प.ह.न.-03 120
0.002
0.009
100
569
0.002
574
0.001
573
0.002
578
0.001
0.004
579
0.014
580
0.015
581
582
0.015
0.002
631
0.015
632
633
-0.017
634
0.001
0.006
630
635
0.001
636
0.009
0.005
637
402
0.001
465
0.001
468
0.001
0.005
831
0.026
0.005
839
837
0.005
25
योग शासकीय भूमि
0.166
100
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)
0.535
दलीप कुमार, भा.प्र.से. , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी.
859
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) तहसील- सरदारपुर,
जिला . धार मध्यप्रदेश
मनावर, दिनांक 25 जनवरी 2022 पत्र क्र. - 158-भू-अर्जन-री-1-2022- रा.प्र.क्र. 14-अ-82-2022-23
प्ररुप -ख
{ नियम 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद-थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्दहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस कमांक-3 से पम्प हाऊस क्रमांक 4 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- चुनप्या, प.ह.न. -21 , रा.नि.मं.-01 , गंधवानी , तहसील गंधवानी, जिला-धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , मनावर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
631/3
0.104 गंधवानी
धार
ग्राम-चुनप्या, प.ह.न.-21 ,
646
0.042
0.014
647/1
0.070
649
666
0.024 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
860
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.010
667
गंधवानी
धार
ग्राम-चुनप्या, प.ह.न.-21 ,
0.042
671/1
0.056
600
0.090
599
0.010
610/1/1
0.060
709
0.032
710
0.034
713
0.040
715
0.045
740
0.035
716
0.093
719/1
0.050
718
0.038
741
0.024
739
0.020
918
0.036
733
0.017
732
0.031
919
0.049
948
0.015
946/1/1
0.013
949/1
0.013
946/1/2
0.017
1042
0.038
945
0.045
946/1/3
0.024
943/2
0.013
1017/2
0.049
1017/3/1/1/3
निरंतर- 3 861
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
3
2
1
धार
गंधवानी ग्राम-चुनप्या, प.ह.नं.-21, खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.036
457/2/2
0.010
456/1
0.036
456/2
0.019
371/1/2
0.029
371/1/1
0.020
371/1/3
0.033
416/2
0.051
415
0.077
410
0.167
409
0.006
149
1.777
45
कुल योग
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
862
पत्र क्र. - 153-भू-अर्जन-री-1-2022- रा.प्र.क्र.- 14-अ-82-2022-23
प्ररुप-ख
{नियम 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस कमांक-4 से डी.सी.- 2 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम केलीकलां, प.ह.न.-02, रा.नि.मं.-01 , गंधवानी, तहसील-गंधवानी, जिला-धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्त्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनावर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.035
44/3
ग्राम-केलीकलां,
गंधवानी
धार
0.012
प.ह.न.-02
107/13
0.053
107/7
0.036
107/6
0.050
109/1/8
0.063
109/17
ग्राम-केलीकलां,
गंधवानी
धार
प.ह.न.-02
0.054
109/14
0.030
178/21/1/1
0.333
08
कुल योग
863
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
पत्र क्र.- 311 -भू-अर्जन- री-1-2023- रा.प्र.क्र.- 0001-अ-82-2022-23
प्ररुप -ख
{नियम 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्दहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- बाकेड़ी, प.ह.नं.-91 , रा.नि.मं. -03 , अमझेरा , तहसील- सरदारपुर, जिला-धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर , जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सरदारपुर , जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा । :: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
3
5
2
1
101/2
0.022
धार सरदारपुर ग्राम-बाकेड़ी, प.ह.नं.-91,
101/1
0.028
100
0.036
103
0.002
154
0.014
152
0.031
धार सरदारपुर
0.006
151/2
ग्राम-बाकेड़ी, प.ह.नं.-91 ,
151/1
0.043
149
0.064
150
0.009
147/2/1
0.054
11
0.309
कुल योग
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
864
पत्र क्र.- 296-भू-अर्जन-री-1-2023 - रा.प्र.क्र.- 0003-अ- 82-2022-23
प्ररुप -ख
{नियम 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-खाकेड़ी, प.ह.नं.-91 , रा.नि.मं.-03 , अमझेरा, तहसील-सरदारपुर, जिला-धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
28/4
0.019 धार सरदारपुर ग्राम-खाकेड़ी, प.ह.नं.-91 ,
27/1
0.043
0.078
23
03
0.140
कुल योग
865
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
पत्र क्र. - 291 -भू-अर्जन- री-1-2023- रा.प्र.क्र.-0008-अ-82-2022-23
प्ररुप-ख
{नियम 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्घहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. -06 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- ईमलीपुरा, प.ह.नं. -79, रा.नि.मं. -03 , अमझेरा , तहसील- सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) केके अधीनअर्ध अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.079
458
धार सरदारपुर ग्राम- ईमलीपुरा, प.ह.नं.-79,
0.048
447
0.023
441/1
0.052
435/1
0.017
417/2
0.027
417/1
धार सरदारपुर
0.019
418
ग्राम- ईमलीपुरा, प.ह.नं.-79,
0.012
408/2/1
408/1
0.014
0.062
412/1
0.021
410
0.007
338
0.014
343
0.005
256/3
14
0.400
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
866
पत्र क्र. - 306 - भू-अर्जन- री -1-2023- रा.प्र.क्र .- 0011-3-82-2022-23
प्ररुप-ख
{नियम 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-आंतेड़ी, प.ह.नं.-91 , रा.नि.मं. -03, अमझेरा , तहसील-सरदारपुर, जिला-धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर , जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.022
241/1/2/1
धार सरदारपुर ग्राम-आंतेड़ी, प.ह.नं.-91 ,
0.006
240/2/1
0.006
241/1/1
0.007
238
0.034
237 867
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
2
1
3
धार सरदारपुर ग्राम-आंतेड़ी, प.ह.नं. -91 , खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
0.022
239/2
174/2
0.029
0.010
174/1
173/2
0.001
227/1/2
0.018
65/1/2
0.020
175/3
0.016
0.014
175/2
0.009
233
0.010
194/2
176/6
0.011
176/5
0.010
176/4
0.007
0.006
176/3
177/3
0.002
0.006
62/4
0.016
227/1/1
65/1/1
0.022
178/6
0.007
0.008
62/3
0.008
178/3
62/2
0.016
0.015
181
0.015
186
187
0.021
196/2
0.018
0.065
196/1
0.020
197
0.024
198
0.006
65/2
0.032
62/1
0.559
36
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
868
[ भाग 1
पत्र क्र. - 301 - भू- अर्जन- री - 1-2023 - रा.प्र.क्र.- 0012-3-82-2022-23
प्ररुप-ख
{ नियम 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. -06 एवं उसकी ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.- 02 तथा एल.एम.-01 व एल.एम. -02 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- गोलपुरा , प.ह.नं.-79 , रा. नि.मं.- 03 , अमझेरा , तहसील- सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
3
1
0.067
100
धार
ग्राम- गोलपुरा,
सरदारपुर
प.ह.नं.-79
0.101
98
0.034
85/2
0.038
181/2
0.068
86/6 8616 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
869
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
3
4
5
धार
86/5
0.011
सरदारपुर
86/4
0.010
ग्राम-गोलपुरा , प.ह.नं.-79
86/3
0.010
86/2
0.010
86/1
0.028
65/2/3
0.058
67
0.052
97
0.069
101
0.034
174
0.031
91
0.026
87/7
0.018
87/6
0.007
89/3
0.044
145/3
0.015
89/2
0.013
145/1
0.028
0.010
0.065
16/1
147/3
0.066
20
0.038
0.050
18/1/4
18/1/2
0.004
17
0.016
16/2/2
0.020
16/2/1
0.055
0.008
15/8
15/6
0.008
15/7
0.033
200/2
0.010
173/2
0.012
197/1
0.043
197/2
0.066
193
0.026
190
0.040
213/9
0.033
213/27
0.010
213/26
0.023
213/39
0.014 870
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
जिला
तहसील
[ भाग 1
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
2
1
3
धार
सरदारपुर
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
213/38
0.017
213/35
0.022
ग्राम-गोलपुरा,
प.ह.नं.-79
214/3 0.010 213/37 0.021 213/36/1 0.022 214/4/1 0.004 255 0.018 254 0.022 259 0.124 134 0.036 261 0.005 263/9 0.010 263/10 0.040 263/11 0.023 263/12 0.006 265/23 0.004 265/24 0.013 351/1 0.004 291/1 0.079 291/2 0.013 293 0.016 181/1 0.028 182 0.030 185 0.041 176/1 0.059 137 0.070 136/6 0.034 133/2 0.015 141/2 0.022 141/3/1 0.007 141/1 0.033 144 0.018 145/2 0.020 147/2 0.033 147/4 0.016 79 2.357
कुल योग
871
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
पत्र क्र.- 331-भू-अर्जन- री- 1-2023 - रा.प्र.क्र.-0017-अ- 82-2022-23
प्ररुप -ख
( नियम 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. -06 एवं उसकी ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-02 व आर.एम. - 05 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-छीपापुरा, प.ह.नं.-79, रा.नि.मं.-03, अमझेरा , तहसील- सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
3
4
2
1
0.008
147/2
धार सरदारपुर ग्राम-छीपापुरा, प.ह.नं.-79 ,
0.011
148/1
0.008
148/2
0.020
157/1
0.011
148/3 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
872
//
तहसील
जिला
//
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
3
2
1
धार सरदारपुर
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.016
157/2
0.018
148/4
ग्राम-छीपापुरा, प.ह.नं.-79 ,
0.020
157/3
0.022
143
0.002
374/3
0.006
374/2
0.005
374/1
0.015
358/4
0.011
359
0.033
158
0.021
157/4/2
0.052 166/1
0.014
167
0.024 169/1
0.025
183
0.057
185
0.011
186
0.006 187
0.006 180
0.024 179
0.069 188
0.012 192/2
0.003
114/3
0.020 113/3
0.039 112/3
0.004 112/2
0.025 111/3
0.022 111/2
0.006
34
कुल योग
10.646 873
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
पत्र क्र.- 316 - भू-अर्जन- री-1-2023- रा.प्र.क्र.-0004-अ-82-2022-23
प्ररुप-ख
{नियम 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.- 02 व डी.एम.- 03 एवं डी.एम.-3 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-02 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- केशरपुरा निपानिया, प.ह.नं.-84, रा.नि.मं.-03 , अमझेरा , तहसील- सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
3
4
2
1
0.030
167/1/1/1
धार सरदारपुर ग्राम-केशरपुरा निपानिया,
0.069
167/1/1/2
प.ह.नं.-84,
0.043
167/1/2
0.034
166/2
0.032
166/1 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
874
//
जिला तहसील ग्राम / पटवारी खसरा उपयोग के अधिकार
हल्का कमांक कमांक के लिये अर्जित की
जाने वाली भूमि
(हेक्टेयर में)
2 3 4 5
1
0.056
धार सरदारपुर ग्राम-केशरपुरा 0.013
117/2
निपानिया, 118 0.058
119 0.055
प.ह.नं.-84,
122 0.016
125 0.019
129/1 0.042
96 0.022
97 0.014
95 0.038
99/2/3 0.032
90/1 0.018
90/2 0.018
90/3 0,039
82/2/2 0.018
82/2/1 0.058
82/3 0.025
83/1/2 0.040
83/1/1 0.039
64/1 0.016
65/2 0.040
64/2 0.017
62 0.013
61 0.066
184/3/1 0.046
189/2/1/2 0.180
185/1 0.010
184/3/2 0.045
185/2 0.035
186/1 0.046
186/2 0.022
186/3 0.005
194/1/2 0.059
194/2 0.062
216/2 0.035
206/2/4 0.009
206/2/2 0.032
206/2/1 0.030
206/2/3 0.035
206/1 0.032
207 0.004
187/1 0.060
47 1.727
कुल योग
875
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
पत्र क्र.-347-भू-अर्जन- री-1-2023 - रा.प्र.क्र.-0023-अ-82-2022-23
प्ररुप-ख
(नियम 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद- थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्दहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. -3 पाईप नहर एवं उसकी ब्रांच माईनर एल.एम. -13 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम - डाडूर, प.ह.नं. -95, रा.नि.मं. -03 , अमझेरा, तहसील- सरदारपुर, जिला-धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.036
51/2
धार
ग्राम -डाडूर,
सरदारपुर
प.ह.नं.-95,
0.011
51/1/2
0.078
50
0.044
56/1
52/1
0.014 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
876
//
तहसील
जिला
//
खसरा
कमांक
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
2
3 1
धार
सरदारपुर
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.028
56/2
0.065
56/3
ग्राम-डाडूर, प.ह.नं.-95,
0.015
65
0.067
64
66
0.022
0.047
142/1
0.086
142/2
0.058
116/2
0.038
116/1
0.030
115
0.021
107
0.072
106
0.053
105
0.030
104
0.024
103/3
0.043
58
60/1
0.023
0.092
139
0.016
122/5
122/4
0.011
0.070
124
0.117
97
0.016
98
28
कुल योग
1.227 877
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
पत्र क्र. - 336 -भू-अर्जन - री-1-2023 - रा.प्र.क्र.- 0025-अ- 82-2022-23
प्ररुप-ख
(नियम 5 का उपनियम (2)
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.- 3 एवं डी.एम. -4 पाईप नहर एवं डी.एम. - 3 की ब्रांच माईनर आर.एम.-02 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- चालनी , प.ह.नं.-92, रा.नि.मं.-03 , अमझेरा, तहसील- सरदारपुर, जिला-धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों काअर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.015
2
धार सरदारपुर ग्राम- चालनी, प.ह.नं.-92,
0.033
5
0.072
6
0.005
7
0.001
3 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
878
// //
तहसील
जिला
:
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
2
4
1
3
0.016
24
धार सरदारपुर
0.043
57
ग्राम- चालनी, प.ह.नं.-92,
25
0.059
21/1
0.040
0.040
21/2
58
0.108
41
0.004
0.037
40/1
40/2
0.025
0.007
37/3
0.011
89
90
0.011
0.069
91
93
0.046
0.040
94
126
0.018
123
0.039
0.033
122
0.026
124
120
0.048
0.014
119
0.028
118
0.040
138
141
0.042
145
0.024
0.006
143
0.082
144
404
0.150
409
0.047
410
0.011
0.026
411
412
0.008
0.044
379
380
0.013
377
0.029
378
0.023
369
0.048
370
0.014
0.055
371
0.002
367
धार सरदारपुर
0.050
373
ग्राम- चालनी, प.ह.नं.-92,
0.087
511
0.067
512/1
0.018
530
0.077
529
0.030
531
532
0.061
0.014
611
53
1.956
कुल योग
879
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
पत्र क्र. - 342- भू- अर्जन- री- 1-2023- रा.प्र.क्र.- 0026-अ-82-2022-23
प्ररुप-ख
{नियम 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. -07 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-खरेली, प.ह.नं.- 78, रा.नि.मं.-03 , अमझेरा, तहसील - सरदारपुर , जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है. उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) , सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
तहसील
जिला
खसरा कमांक
::अनुसूची::
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
3
4
2
1
0.005
धार
681
सरदारपुर ग्राम- खरेली, प.ह.नं.-78
683 0.051
685/1 0.020
684 0.026
696 0.010
699 0.014
धार सरदारपुर
622 0.006
ग्राम- खरेली,
प.ह.नं.-78
631
0.028
0.031
624
630
0.002
10
0.193
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
880
पत्र क्र.- 321 -भू-अर्जन- री-1-2023 - रा.प्र.क्र.- 0028-अ-82-2022-23
प्ररुप-ख
{नियम 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. -3 पाईप नहर की ब्रांच माईनर एल.एम. -04 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-मारोल, प.ह.नं.-95, रा.नि.मं.-03 , अमझेरा , तहसील- सरदारपुर, जिला-धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.042
35/1
धार सरदारपुर ग्राम-मारोल, प.ह.नं.-95,
0.084
34/1
0.004
34/2
0.039
33/2
0.021
33/1/1 881
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
/
तहसील
जिला
//
खसरा
कमांक
ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
2
3 1
धार
सरदारपुर
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.023
33/1/2
31/1
0.022
ग्राम-मारोल, प.ह.नं.-95,
32/1
0.038
21/3
0.054
0.055
21/2
0.055
21/1
0.056
22
0.036
23
13
0.091
0.039
12/1
9
0.068
0.056
10
0.023
8/5
92
0.018
0.021
8/2
8/3
0.031
8/4
0.009
0.018
58/1
7
0.029
57
0.047
59
0.015
0.010
61
0.026
91/1
1.030
28
कुल योग
882
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
[ भाग 1
पत्र क्र.-326-भू-अर्जन-री - 1-2023 - रा.प्र.क्र.- 0030-अ-82-2022-23
प्ररुप-ख
{नियम 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद- थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. -2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.- 01 , डी.एम. -2, डी.एम. - 7 एवं डी.एम.- 01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम.- 04 व आर.एम.-3 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-हातोद, प.ह.नं. -84, रा.नि.मं. -03 , अमझेरा, तहसील- सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
4
5 1
3
धार
673/3/2
0.041 सरदारपुर ग्राम- हातोद, प.ह.नं.-84,
673/2/1
0.055
0.010
673/2/2
672
0.030
670/3
0.021 883
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
/
जिला तहसील ग्राम / पटवारी खसरा उपयोग के अधिकार
हल्का कमांक कमांक के लिये अर्जित की
जाने वाली भूमि
(हेक्टेयर में)
1 2 3 4 5
धार सरदारपुर ग्राम-हातोद, 670/2 0.023
670/1 0.082
प.ह.नं.-84,
684/3 0.045
684/2 0.047
684/1 0.019
706 0.018
725 0.029
729 0.024
744 0.048
750/2 0.055
749 0.079
949 0.058
957/2/2 0.005
957/1/2 0.003
957/3/1/1 0.011
957/3/1/2 0.011
957/3/2 0.020
957/1/1 0.013
955 0.035
971 0.040
975 0.038
974 0.044
1228/2 0.028
1211/2 0.035
1213/2/1 0.014
1213/2/4 0.057
1213/1/1 0.026
1212/1/1 0.010
1212/1/2 0.011
1212/2 0.014
1208/2/2 0.028
1208/2/1 0.021
1202/3/1/1 0.053
1202/1/1/1 0.013
1202/2/1/1/1 0.021
1202/2/1/1/2 0.020
1065/4 0.040
1065/5/1 0.054
1065/5/2/1 0.015
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
884
//
जिला तहसील ग्राम / पटवारी खसरा उपयोग के अधिकार
हल्का कमांक कमांक के लिये अर्जित की
जाने वाली भूमि
(हेक्टेयर में)
1 2 3 4 5
1065/5/2/2 0.037
धार सरदारपुर ग्राम - हातोद,
1067 0.056
प.ह.नं. -84,
1060/2 0.013
1213/2/2 0.028
1213/2/3 0.012
1213/2/5 0.024
1213/1/3 0.033
1227/2/2 0.012
1226/1/1/1 0.022
1226/1/1/2 0.005
1226/2/1/1 0.045
1226/2/2 0.042
1226/2/4/1 0.042
1226/2/4/2 0.010
1176 0.048
1224 0.010
1177/3 0.056
1178/1 0.023
1178/2/1 0.018
1147/1 0.005
1146/1/2 0.046
1146/1/1 0.012
1145 0.024
1140/3 0.026
1141/1 0.019
1141/2 0.019
1142 0.039
1143/3 0.010
1066/2 0.033
1066/1 0.022
675/1 0.105
675/2/1 0.068
675/2/2 0.069
641/1/5 0.040
184 0.005
185 0.002
210/1 0.032
209/1 0.040
209/2 0.040
885
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
ד
//
तहसील
जिला
//
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
3
2
1
धार
सरदारपुर
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.029
189/3/1/1
0.019
189/2/3
ग्राम-हातोद, प.ह.नं.-84,
0.022
189/2/2
0.029
195/14
195/13
0.033
0.024
195/10
0.027
195/9
0.073
281/3
0.014
285/2
0.023
282/4
0.020
282/3
0.012
283/3
0.038
114/2
283/2
0.014
114/1
0.004
283/1
0.013
0.035
114/3
0.019
126
0.021
124
0.020
117
0.027
105/2
0.018
113/4
0.009
113/3
3,099
105
कुल योग
राहुल चौहान, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
886
वन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 8 फरवरी 2023
क्रमांक/ 318 /आर-1083750/ 2023 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक की वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे ।
वनखण्ड ऊमरी बीरान पेच-1 N 25 ° 13′28.5" से N 25 ° 14′2.7" उत्तर अक्षांश एवं E 77° 56′48.5" से E 77 ° 57′22.5 " पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है ।
वनखण्ड नेगुवां पेच-2 N 25 ° 14'2.8" से N 25 ° 14′21.9 " उत्तर अक्षांश एवं E 77 ° 56′58.3" से ६ 77 °57′28.5" पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है ।
वनखण्ड नेगुवां पेच-3 N 25° 14′27.3 " से N 25 ° 15′1.5" उत्तर अक्षांश एवं E 77 ° 56′44.7 " से E 77 ° 57′35.6" पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है ।
वनखण्ड नेगुवां पेच-4 N 25° 14′50.3 " से N 25° 15′11.8 " उत्तर अक्षांश एवं ६ 77 °57'0" से ६ 77 ° 57′34.8" पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है ।
वनखण्ड बपावली पेच-5 N25 ° 15′1.7" से N 25° 15′17.7 " उत्तर अक्षांश एवं E 77 ° 56′31.4" से £77 56'50.2" पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है।
वनखण्ड बपावली पेच-6 N 25 ° 15'9.4" से N 25° 15′21.6" उत्तर अक्षांश एवं E 77 ° 56′32.5" से E 77 ° 56′48.7" पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है ।
वनखण्ड वपावली पेच-7 N 25 ° 15′24.9" से N 25° 15′48.3 " उत्तर अक्षांश एवं E 77° 56′24″ से E 77 56'47.6" पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है ।
वनखण्ड बपावली पेच-8 N 25 ° 14′49.3" से N 25° 14′59.7" उत्तर अक्षांश एवं E 77 ° 56′27.8 " से E 77 ° 56′42.5 " पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है ।
वनखण्ड वपावली पेच-9 N 25 ° 14′39.1 " से N 25° 15′20.6" उत्तर अक्षांश एवं E 77 ° 55′41.3 " से E 77 ° 56′30.2" पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है ।
वनखण्ड बपावली पेच-10 N 25° 15'16.2 " से N 25 ° 15′30.3 " उत्तर अक्षांश एवं E 77 ° 55'47.9" से £ 77 ° 56′12.2" पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है ।
वनखण्ड वपावली पेच-11 N 25° 15′29.6" से N 25° 15′42.7 " से उत्तर अक्षांश एवं E 77° 55′50.5 " से £ 77° 56′12.1 " पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है ।
887
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
अनुसूची
तहसीलः- पिछोर
जिला:- शिवपुरी
वन परिक्षेत्रः- करैरा
वनमण्डलः- शिवपुरी (सा. )
वनखण्ड की भूमि का विवरण
वनखण्ड की सीमायें
खसरा क्र.
वनखण्ड का नाम
क्र० संख्या
भूमि का वर्तमान मद
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
ग्राम का नाम
0.820
4
1.
म.प्र. शासन वन विभाग
ऊमरी बीरान
1.000
7
ऊमरी बीरान पेच -1
0.920
8
उत्तर सड़क की सीमा रेखा खसरा 11 एवं प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 13 से 18 तक ।
1.280
9
1.600
10/1
1.100
12
0.340
13
0.220
14
0.210
15
पूर्व- खसरा संख्या 25. 75 एवं 82 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 01 से 13 तक एवं 65 से 88 तक !
0.260
16
0.500
17
0.610
26
0.360
27
0.440
28
0.810
29
0.970
32
33
0.670
1.170
34
दक्षिण-संरक्षित खोड के कक्ष कमांक 1079 वनखण्ड की सीमा रेखा एवं खसरा संख्या 151 , 152 एवं 155 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम दनसीमा मुनारा क्रमांक 47 से 65 तक ।
0.400
35
0.430
36
1.213
37/1
1.147
38/1
0.283
64/1
0.700
65
66
0.970
पश्चिम खसरा संख्या 121 , 131, 63 एवं 3 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 18 से 47 तक ।
0.920
67
0.220
68
0.760
69
70
0.700
0.470
77
1.539
78/1
0.740
81
0.840
83
0.167
84/1
0.140
85/1
0.247
86/1
0.070
87
0.120
88
0.140
89
0.120
90 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
888
वनखण्ड की भूमि का विवरण
क्र० वनखण्ड का क्षेत्रफल
ग्राम का वनखण्ड की सीमायें
संख्या नाम भूमि का वर्तमान मद खसरा क्र.
नाम (हेक्टेयर)
91 0.150
92/1 0.130
93/1 0.200
94/1 0.060
95 0.150
96 0.660
97 0.410
98 0.830
99 1.430
100 0.350
101 0.330
102 0.730
105 0.880
106 0.280
107 0.210
108 0.790
109 0.690
110 0.390
111 0.570
112 0.320
113 0.330
122 1.850
124 0.860
125 0.410
126 0.650
127 0.780
128 0.170
129 0.130
130 0.370
132 0.230
133 0.150
134 0.100
135 0.380
136 0.270
137 0.450
138 0.350
139 0.170
140 0.200
141 0.170
143 0.300
146 0.140
147 0.190
150 0.050
157 0.190
158 0.190
889
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
वनखण्ड की भूमि का विवरण
क्र० संख्या
वनखण्ड का नाम
भूमि का वर्तमान मद
ग्राम का नाम
योग
2
नेगुवां
म.प्र. शासन वन विभाग नेगुवां पेच -2
वनखण्ड की सीमायें
खसरा क्र.
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
0.190
161
0.580
162
0.350
163
0.330
164
0.730
165
0.620
166
0.550
167
0.400
168
0.480
169
170
0.090
0.190
171
48.766
96
2.000
322
0.223
326/1
1.960
327
उत्तर खसरा संख्या 321, 323 एवं 352 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 3 से 28 तक ।
0.073
329/1
0.710
339
0.153
340/1
0.689
341/1
0.935
344/1
0.617
345/1
0.710
346
के कक्ष कमांक 1078 की पूर्व - संरक्षित वनखण्ड खोड सीमा रेखा एवं प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 01 से 3 एवं 89 से 97तक ।
0.650
347
0.450
348
0.720
349
0.330
350
0.302
353/1
0.471
355/1
दक्षिण- खसरा संख्या 338, 345/2, 365 एवं 366 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 42 से 89 तक ।
0.382
358/1
359/1 0.439
0.222
360/1
0.414
361/1
0.212
362/1
0.212
363/1
पश्चिमखसरा संख्या 325 एवं 330 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 28 से 42 तक ।
0.172
364/1
0.326
367/1
0.366
368/1
0.660
369
0.546
371/1
0.370
372
0.510
374
0.470
375
0.230
376
0.250
377 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
890
वनखण्ड की भूमि का विवरण
वनखण्ड की सीमायें
खसरा क्र.
वनखण्ड का नाम
क्र० संख्या
भूमि का वर्तमान मद
ग्राम का नाम
योग
3
नेगुवां म.प्र. शासन वन विभाग नेगुवां पेच -3
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
0.360
378
0.250
379
0.420
380
0.440
381
0.430
382
0.455
384/1
0.220
385
39
19.349
1.070
171
2.040
173
174
0.580
उत्तर- सड़क सीमा रेखा खसरा संख्या 246 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 3 से 46 तक ।
0.260
175/1
0.800
175/2
0.260
175/3
0.160
180/1
1.210
181
0.093
182/1
0.500
184
पूर्व - संरक्षित वनखण्ड खोड के कक्ष कमांक 1078 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 1 से 3 एवं 95 से 99तक ।
1.250
185
186/1 0.428
0.317
187/1
188/1 0.510
0.283
189/1
0.250
191
दक्षिण-सड़कसीमा रेखा खसरा संख्या 300, 172 एवं 190 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 74 से 95 तक। कृत्रिम वनसीमा रेखा ।
0.490
192
0.700
193
0.505
194/1
0.505
194/2
0.890
195
0.670
197
पश्चिम-खसरा संख्या 59, 177, 683, 684 एवं 694 की सीमा रेखा एवं प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 46 से 74 तक ।
0.880
198
1.890
199
0.440
200
0.880
201
0.520
202
2.010
203
0.710
204
1.240
205
206
0.710
0.540
207
0.670
208
0.750
209
0.430
210
0.570
211 891
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
वनखण्ड की भूमि का विवरण
क्र० वनखण्ड का क्षेत्रफल
ग्रामका वनखण्ड की सीमायें
संख्या नाम भूमि का वर्तमान मद खसरा क्र.
नाम (हेक्टेयर)
212 1.080
213 0.590
214/1 0.584
215/1 0.500
216 0.280
247/1 0.500
247/2 0.990
248 0.920
249 0.800
250 0.790
251 0.440
252 0.430
253 0.570
254 0.250
255 0.560
256 1.230
257 0.830
258 1.030
259 0.760
260/1 0.866
261 0.300
262 0.450
263 0.950
264 1.910
265 0.290
266 0.840
267 0.940
268 0.490
269 0.620
270 1.570
271 1.230
272 0.660
273 0.210
274 1.010
275 0.830
276 0.340
277/1 0.160
278 0.650
280 1.760
281 0,150
282 0.290
283 0.960
284 0.750
285/1 0.560
286 0.800
892
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
वनखण्ड की भूमि का विवरण
वनखण्ड का नाम
क्र० संख्या
भूमि का वर्तमान मद
ग्राम का नाम
बपावली
म.प्र. शासन वन विभाग
योग
4
नेगुवां म.प्र. शासन वन विभाग नेगुवां पेच -04
बपावली
म.प्र. शासन वन विभाग
वनखण्ड की सीमायें खसरा क्र .
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
287
0.510
0.200
288
1.460
289
0.920
290
1.340
291
0.580
292
2.220
293
294
1.120
0.823
295/1
0.830
296/1
0.580
298
2.860
687
0.700
688
0.249
689/1
0.800
690
692
0.400
695
0.590
0.690
696
697
0.690
100
76.403
0.240
218/1
219
0.760
0.600
220
उत्तर खसरा संख्या 703 एवं 720 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 5 से 20तक ।
0.250
221
222
0.430
0.765
223/1
0.315
224/1
0.570
225
226
0.900
पूर्व खसरा संख्या 730, 731 एवं 238 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 1 से 5 एवं 36 से 59 तक ।
0.138
228/1
0.103
229/1
0.140
230/1
231
0.790
232
0.710
233
0.260
दक्षिण- सड़क की सीमा रेखा खसरा संख्या 246 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 24 से 36 तक ।
0.550
234
235
1.460
699
0.820
0.650
700
2.670
701
पश्चिम-खसरा संख्या 698 एवं702 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 20 से 24 तक ।
721
0.900
722
1.080 893
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
वनखण्ड की भूमि का विवरण
वनखण्ड की सीमायें
खसरा क्र.
वनखण्ड का नाम
क्र० संख्या
भूमि का वर्तमान मद
ग्राम का नाम
योग
बपावली
5
म.प्र . शासन वन विमाग बपावली पेच -05
योग
बपावली
6
म.प्र. शासन वन विभाग वपावली पेच-6
योग क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1.850
724
1.730
725
1.200
726
0.570
727
0.730
728
1.120
729
28
22.301
1.960
655
0.240
656
0.890
658
उत्तर सड़क की सीमा रेखा खसरा 653 एवं 654 तथा प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 1 से 14 तक ।
1.460
660
2.300
662
1.830
664
0.910
664/1
पूर्व-खसरा संख्या 693 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 33 से 36 एवं 36 से 1 तक ।
दक्षिण- खसरा संख्या 661 एवं 666 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्रमांक 27 से 33 तक ।
9.590
7
पश्चिम-खसरा संख्या 530, 659एवं 544 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 14 से 27 तक ।
1.980
641/1
1.270
641/2
उत्तर - खसरा 636 एवं 640 सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 3 से 5 तक ।
1.460
643
0.750
644
पूर्व खसरा संख्या 642 एवं 645 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्रमांक 1 से 3 एवं 14 से 18 तक ।
दक्षिण- खसरा संख्या 653 एवं 654 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 6 से 14 तक ।
पश्चिम खसरा संख्या 549 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 5 से 6 तक ।
4
5.460 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
894
वनखण्ड की भूमि का विवरण
वनखण्ड की सीमायें
खसरा क्र.
वनखण्ड का नाम
क्र० संख्या
भूमि का वर्तमान मद
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
ग्राम का नाम
0.890
572
वपावली
7
म.प्र. शासन वन विभाग
वपावली पेच -7
0.150
574
0.338
575/1
उत्तर-खसरा संख्या 587, 592एवं 594 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्रमांक 11 से 20तक ।
0.330
576/1
1.470
577/1
0.730
578
पूर्व- प्रस्तावित कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्रमांक 1 से 11 एवं 90 से 105 तक ।
0.212
579/1
0.195
580/1
0.228
581/1
0.068
582/1
1.030
583
दक्षिण-खसरा संख्या 638 एवं 636 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्रमांक 56 से 90 तक ।
0.780
586
0.540
590
1.250
591
0.720
595
0.820
596
पश्चिम खसरा संख्या 12 एवं 584 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्रमांक 20 से 56 तक ।
607/1 0.368
0.630
608/1
0.475
609/1
1.000
610
0.230
611
0.330
612
0.470
613
0.650
614
2.241
615/1
0.880
616
0.070
619
0.146
520/1
621
0.840
0.160
622
0.140
623
0.200
624
0.530
625
0.550
628
0.620
629
0.300
630/1
0.110
630/2
0.044
632
2.090
633
0.470
634
0.100
635
0.620
637
24.015
42
योग 895
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
वनखण्ड की भूमि का विवरण
वनखण्ड का नाम
क्र० संख्या
भूमि का वर्तमान मद
ग्राम का नाम
वपावली
8
म.प्र. शासन वन विभाग वपावली पेच -8
योग
बपावली
9
म.प्र. शासन वन विभाग बपावली पेच -9
वनखण्ड की सीमायें
खसरा क्र.
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
0.580
508
1.020
509
उत्तर- खसरा संख्या 523 एवं 666 तथा प्रस्तावित कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्रमांक 2 से 13 तक ।
0.542
510/1
1.750
522
2.490
667
0.330
669
0.370
671
पूर्व-खसरा संख्या 685 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्रमांक 1 से 2 एवं 31 से 39 तक ।
दक्षिण-खसरा संख्या 507 एवं 668 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्रमांक 28 से 31 तक ।
पश्चिम- खसरा संख्या 511 एवं 520 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित मुनारा क्रमांक 13 से 28 तक कृत्रिम वन सीमा रेखा ।
7.082
7
0.100
284
0.350
296
उत्तर- सड़क की सीमा रेखा खसरा 109 तथा प्रस्तावित कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्रमांक 21 से 31 तक ।
0.090
297
0.160
299
0,120
300
0.080
301
0.100
302
0.150
303
0.190
307
0.030
308
पूर्व-खसरा संख्या 285, 296, 428, 441 , 466, 473 , 510, 525 एवं 506 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्रमांक 1 से 21 एवं 121 से 189 तक ।
0.020
309
0.460
310
311
0.170
0.160
312
0.170
313
314
0.230
0.070
315
दक्षिण- नेगुवां खसरा संख्या 1 एवं 23 तथा वपावली खसरा संख्या 378 , 384/2 387 एवं 491 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्रमांक 70 से 121 तक ।
0.100
316
317
0.100
0.100
318
319
0.120
0.200
320
पश्चिम-खसरा संख्या 355, 358, 360, 348 एवं 339 की सीमा रेखा एवं प्रस्तावित कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्रमांक 31 से 70 तक ।
0.140
321
0.130
322
0.120
323 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
896
वनखण्ड की भूमि का विवरण
क्र० वनखण्ड का क्षेत्रफल
ग्राम का वनखण्ड की सीमायें
संख्या नाम भूमि का वर्तमान मद | खसरा क्र.
नाम (हेक्टेयर)
325 1.030
326 0.960
327 0.610
328/1 0.293
330 0.100
332 0.150
333 0.190
334 0.200
335 0.230
336 0.310
337 0.200
349 1.570
357/1 2.710
361 0.280
362 0.290
365 1.390
366 0.630
367 0.670
369 0.660
370 0.090
371 0.100
372 0.730
373 0.830
374 0.730
375 1.460
376 1.230
377 0.380
381/1 0.965
391/1 2.136
392/1 1.160
394/1 0.190
396 0.760
398 0.940
399 0.760
400 0.440
401 0.380
402 0.360
403 0.420
406 0.890
409 0.730
410 0.100
411 0.170
416 0.420
417 0.380
418 0.400
897
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
वनखण्ड की भूमि का विवरण
क्र० वनखण्ड का
ग्राम का क्षेत्रफल
संख्या नाम भूमि का वर्तमान मद खसरा क्र. वनखण्ड की सीमायें
नाम (हेक्टेयर)
419 0.970
420 0.370
421 0.530
422 0.100
423 0.430
424 0.090
425 0.620
426 0.300
438 0.660
442/1 0.031
444/1 0.084
448 0.970
449/1 0.290
451/1 0.130
452/1 0.060
455/1 0.067
464 0.350
465 0.120
467 0.200
468 0.050
469 0.380
471/1 0.510
472/1 0.400
474 2.190
476 1.100
478 0.470
479 0.720
480/1 0.210
481 0.840
482 2.530
484/1 0.260
485/1 0.260
486/1 0.520
488/1 0.390
489/1 0.400
489/2/1 0.040
490/1 0.540
493/1 0.300
493/2 0.310
494/1 0.560
495/1 0.420
497 0.510
498 0.180
499 0.240
500 0.510
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
898
वनखण्ड की भूमि का विवरण
वनखण्ड की सीमायें
खसरा क्र.
वनखण्ड का नाम
क्र० संख्या
भूमि का वर्तमान मद
ग्राम का नाम
योग
वपावली
10
म.प्र . शासन वन विभाग बपावली पेच-10
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
1.800
501
1.930
502
0.470
503/1
0.480
503/2
0.560
512
0.370
513
0.290
514
0.010
515
1.050
516
0.510
517
0.620
518
0.790
519
0.820
520
1.070
526
65.276
129
1.393
93/1
0.170
95
0.010
97
उत्तर-खसरा संख्या 89, 74 एवं 75 तथा प्रस्तावित्त मुनारा क्रमांक 20 से 44 तक कृत्रिम वन सीमा
0.790
99
0.010
110
0.090
111
1.400
112
0.050
114
1.250
121
पूर्व-खसरा संख्या 212, 184, 178 . 167 एवं 165 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्रमांक 1 से 20 एवं 101 से 103 तक ।
0.250
124
0.150
130
0.050
131
0.450
132
0.120
133
0.110
134
दक्षिण-खसरा संख्या 109 एवं 149 की सीमा रेखा तथा एवं प्रस्तावित कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्रमांक 87 से 101 तक ।
0.150
135
0.760
136
0.260
137
0.500
138
0.560
140
0.550
148
पश्चिम-खसरा संख्या 107 एवं 102 की सीमा रेखा एवं प्रस्तावित कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्रमांक 44 से 87 तक ।
0.250
154
0.360
156/1
0.210
157
0.160
159
0.840
163/1
0.070
179
0.050
180
0.510
181 899
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
वनखण्ड की भूमि का विवरण
वनखण्ड की सीमायें
खसरा क्र.
क्र० संख्या
वनखण्ड का नाम
भूमि का वर्तमान मद
ग्राम का नाम
योग
बपावली
11
म.प्र . शासन वन विभाग बपावली पेच-11
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
182
0.700
186
0.030
0.110
187
0.100
188
0.050
190
0.020
193
0.310
194
0.010
197/1
12.853
37
0.110
22
0.270
32
0.050
35
उत्तर-खसरा संख्या 81 , 6, 21 एवं 23 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्रमांक 14 से 36तक ।
36/1
0.030
0.090
37/1
0.050
45
0.040
46
0.140
47
0.070
48
पूर्व- खसरा संख्या 30, 41, 50 एवं 208 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वन सीमा भुनारा क्रमांक 1 से 14 एवं 77 से 80 तक ।
0.110
49
0.210
51
1.160
52
53
0.010
0.770
54
56
0.190
दक्षिण-खसरा संख्या 191 , 74 एवं 75 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्रमांक 51 से 77 तक ।
0.170
57
0.130
59
60
0.120
0.320
61
0.740
62
0.340
63
0.240
64/1
0.080
66
पश्चिम-संरक्षित वनखण्ड सुलार के कक्ष कमांक 1064 की सीमा रेखा एवं खसरा संख्या 89 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्रमांक 36 से 51 तक ।
0.040
67
0.260
68
0,260
69
70
0.230
71
0.180
72
0.150
0.265
73/1
76
0.470
77
0.800
0.720
78
79
0.660
0.190
82 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
900
वनखण्ड की भूमि का विवरण
वनखण्ड की सीमायें
खसरा क्र.
वनखण्ड का नाम
क्र० संख्या
भूमि का वर्तमान मद
क्षेत्रफल (हेक्टेयर)
ग्राम का नाम
0.300
86
0.007
87/1
88
0.800
0.070
734/199
0.240
189/1
0.020
195/1
198
0.060
0.050
199
200
0.040
0.300
201
202
0.330
0.160
203
204
0.050
205
0.100
0.090
206
0.065
736/52/1
0.040
737/37/1
12.387
52
योग
541 303.482
कुल योग ( 1से 11)
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-18/ 2021- FC दिनांक 24.08.2021 में अधिरोपित शर्त के अनुसार ग्रीनको एनर्जी प्रायवेट लिमिटेड, हैदराबाद के द्वारा जिला नीमच में एमपी 30 गांधी सागर ऑफ स्ट्रिभ पम्पड स्टोरेज परियोजना (1440 मेगावाट) निर्माण में प्रभावित होने वाली 301.96 हेक्टेयर वन भूमि के बदले में कुल 303.482 हैक्टेयर गैर वनभूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में तहसीलदार पिछोर जिला शिवपुरी म.प्र. के आदेश क्रमांक 0809, 0810 , 0811,0812, 0813 , 0817, 0818 , 0819, 0820, 0821 , 0822, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831 , 0832, 0833 , 0841 , 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0865/2022-23/ अ-6 में पारित आदेश दिनांक 04.01.2023 अनुसार हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक
(ख) अनुसूची में वर्णित भूमि पर तहसीलदार पिछोर, जिला शिवपुरी म.प्र. के पत्र क्रमांक/ तह. /2022 / 02 दिनांक 05.01.2023 अभिलेखित अधिकारों का खसरवार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
1. व्यक्तिगत अधिकार अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
2. सामुदायिक अधिकार अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.
भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2023
क्र. 318- आर - 1083750-2023 - दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 318- आर- 1083750-2023 - दस 3, दिनांक 8 फरवरी 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.
901
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
Bhopal , the 8th February 2023
No/ 318 /R- 1083750/2023 /10-3 :: In exercise of the power conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 ( No. XVI of 1927) the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the area , specified in the schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged of affected in any manner except in so far as they may be notified by the State Government from time to time.
Forest Block Umari Viran- 1 falling between N 25 ° 13′28.5" to N 25° 14′2.7" North Latitude and E 77 ° 56′48.5" to E 77 ° 57′22.5 " East Longitude.
Forest Block Neguwan Patch - 2 falling between N 25 ° 14'2.8" to N 25° 14'21.9" North Latitude and E 77 ° 56'58.3" to E 77 ° 57′28.5 " East Longitude .
Forest Block Neguwan Patch -3 falling between N 25 ° 14'27.3 " to N 25 ° 15′1.5" North Latitude and E 77 ° 56′44.7 " to E 77 ° 57'35.6 " East Longitude.
Forest Block Neguwan Patch -4 falling between N 25 ° 14′50.3 " to N 25 ° 15'11.8 " North Latitude and E 77 ° 57'0 " to E 77 ° 57′34.8" East Longitude .
e Forest Block Bapawali Patch -5 falling between N 25 ° 15′1.7" to N 25 ° 15′17.7" North Latitude and E 77 ° 56′31.4" to E 77 ° 56'50.2 " East Longitude.
Forest Block Bapawali Patch - 6 falling between N 25 ° 15'9.4" to N 25 ° 15′21.6 " and E 77 ° 56′32.5 " to E 77 ° 56′48.7 " East Longitude.
Forest Block Bapawali Patch - 7 falling between N 25 ° 15′24.9" to N 25° 15'48.3 " North Latitude and E 77 ° 56′24 " to E 77 °56'47.6" East Longitude .
Forest Block Bapawali Patch -8 falling between N 25° 14'49.3 " to N 25 ° 14′59.7 " North Latitude and E 77 °56′27.8 " to E 77 ° 56′42.5 " East Longitude .
Forest Block Bapawali Patch- 9 falling between N 25 ° 14'39.1 " to N 25 ° 15′20.6 " North Latitude and E 77'55'41.3 " to E 77 ° 56′30.2 " East Longitude.
Forest Block Bapawali Patch - 10 falling between N 25 ° 15′16.2 " to N 25 ° 15'30.3 " and E 77 ° 55′47.9 " to E 77 ° 56′12.2 " East Longitude .
Forest Block Bapawali Patch - 11 falling between N 25 ° 15′29.6 " to N 25 ° 15'42.7 " North Latitude and E 77° 55'50.5 " to E 77 ° 56'12.1 " East Longitude .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2023
902
SCHEDULE
Tehsil :- Pichhore
District :-Shivpuri
Forest Range: -Karera
Forest Division : - Shivpuri Forest Division(T)
Details of Land Included
Head ofLand
SurveyNo.
Nameof Forest Block
S. No.
Village
ForestBlock Boundary
Area (Ha)
0.820
4
1
Umri Viran
7
1.000
Forest Department
Govt. M.P
Umri Viran Patch 01
North: VillageRoad
plot no 11&
8 0.920 Artificial pillar no 13
9 1.280 to 18
10/1 1.600
12 1.100 East: Boundaryline
13 0.340 ofplot no 25, 75 &
14 0.220 82&Artificial pillar
0.210 no 1 to 13 & 65 to
15
88
16 0.260
17 0.500
26 0.610 South: Boundary
27 0.360 lineof compartment
no 1079 of
28 0.440
Protected Forest
29 0.810
BlockKhod & plot
32 0.970
по 151 , 152 , & 155
33 0.670
&Artificial pillar no
34 1.170
47 to 65
35 0.400
West: Boundary line
36 0.430
of plot no 121, 131,
37/1 1.213
63 & 3 & Artificial
38/1 1.147
pillar no 18 to 47
64/1 0.283
65 0.700
66 0.970
67 0.920
68 0.220
69 0.760
70 0.700
77 0.470
78/1 1.539
81 0.740
83 0.840
84/1 0.167
85/1 0.140
86/1 0.247
87 0.070
88 0.120
89 0.140
90 0.120
91 0.150
17 903
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
Details of Land Included
S. Name of Forest Area ForestBlock
No. Block Village Head of Land SurveyNo.
(Ha) Boundary
92/1 0.130
93/1 0.200
94/1 0.060
95 0.150
96 0.660
97 0.410
98 0.830
99 1.430
100 0.350
101 0.330
102 0.730
105 0.880
106 0.280
107 0.210
108 0.790
109 0.690
110 0.390
111 0.570
112 0.320
113 0.330
122 1.850
124 0.860
125 0.410
126 0.650
127 0.780
128 0.170
129 0.130
130 0.370
132 0.230
133 0.150
134 0.100
135 0.380
136 0.270
137 0.450
138 0.350
139 0.170
140 0.200
141 0.170
143 0.300
146 0.140
147 0.190
150 0.050
157 0.190
158 0.190
161 0.190
904
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
Details of Land Included
Head of Land
Nameof Forest Block
S. No.
Village SurveyNo.
Forest Black Boundary
Area (Ha)
0.580
162
163
0.350
164
0.330
0.730
165
166
0.620
167
0.550
0.400
168
169
0.480
170
0.090
171
0.190
96
48.766
Total
2
Neguwan 2.000
322
0.223
Forest Department
Govt. M.P
Neguwan Patch -2
326/1
327
1.960
0.073
North: Boundary line of plot 321, 323 & 352 & Artificial pillar no 3 to 28 329/1
339
0.710
0.153
340/1
0.689
341/1
0.935
344/1
0.617
345/1
0.710
346
East: Boundary line ofcompartment no 1078 of Protected Forest Block Khod & Artificial pillar no 1 to 3 & 89 to 97
347
0.650
348
0.450
0.720
349
350
0.330
0.302
353/1
0.471
355/1
South: Boundary line of plot no 338, 345/2, 365 & 366 & Artificial pillar no 42 to89
0.382
358/1
0.439
359/1
0.222
360/1
0.414
361/1
0.212
362/1.
0.212
363/1
West: Boundary lineof plot no 325 & 330 & Artificial pillar no 28 to 42
0.172
364/1
0.326
367/1
0.366
368/1
0,660
369
0.546
371/1
0.370
372
0.510
374
375
0.470
0.230
376
0.250
377
0.360
378
379
0.250 905
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
Details of Land Included
Survey No.
Head of Land
Nameof Forest Block
Village S. No.
Forest Block Boundary
Area (Ha)
0.420
380
0.440
381
382
0.430
0.455
384/1
0.220
385
19.349
39
Total
Neguwan 3.
1.070 North: Boundary 171
2.040
173
Forest Department
Govt. M.P
Neguwan Patch-3
0.580
174
line of village road plot246 & Artificial pillar no 3 to 46 0.260
175/1
0.800
175/2
0.260
175/3
0.150
180/1
1.210
181
0.093
182/1
0.500
East: Boundary line ofcompartment no 1078 ofProtected Forest Block Khod & Artificial pillar no 1 to 3 & 95 to 99 184
1.250
185
0.428
185/1
0.317
187/1
0.510
188/1
0.283
South: Boundary line of road plot no 300, 172 &190 & Artificial pillar no 74 to95
189/1
0.250
191
0.490
192
0,700
193
0.505
194/1
0.505
194/2
0.890
195
0.670
197
West: Boundary line of plot no 69, 177, 683,684 & 694 &Artificial pillar no 46 to 74
0.880
198
1.890
199
0.440
200
0.880
201
0.520
202
2.010
203
0.710
204
1.240
205
0.710
206
0.540
207
0.670
208
0.750
209
0.430
210
0.570
211
1.080
212
213
0.590
0.684
214/1 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
906
Details of Land Included
Headof Land
S. Nameof Forest Area ForestBlack
No. Block Village SurveyNo. Boundary
(Ha)
215/1 0.500
216 0.280
247/1 0.500
247/2 0.990
248 0.920
249 0.800
250 0.790
251 0.440
252 0.430
253 0.570
254 0.260
255 0.560
256 1.230
257 0.830
258 1.030
259 0.760
260/1 0.866
261 0.300
262 0.450
263 0.950
264 1.910
265 0.290
266 0.840
267 0.940
268 0.490
269 0.620
270 1.570
271 1.230
272 0.660
273 0.210
274 1.010
275 0.830
276 0.340
277/1 0.160
278 0.650
280 1.760
281 0.150
282 0.290
283 0.960
284 0.750
285/1 0.560
286 0.800
287 0.510
288 0.200
289 1.460
907
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
Details of Land Included
Head ofLand
SurveyNo.
Name of Forest Block
S. No.
Village
Area (Ha)
ForestBlock Boundary
0.920
290
1.340
291
292
0.580
2.220
293
1.120
294
0.823
295/1
0.830
296/1
0.580
298
2.860
687
Bapawali
0.700
688
Forest Department
Govt. M.P
0.249
689/1
0.800
690
0.400
692
695
0.590
696
0.690
697
0.690
76.403
100
Total
0.240
218/1
Neguwan
4
Forest Department
Govt . M.P
Neguwan North: Boundary
Patch-4 line of plot no 703 &
219 0.760 720 & Artificial pillar
220 0.600 no 5 to 20
221 0.250
222 0.430 East: Boundary line
223/1 0.765 of plot no 730, 731
224/1 0.315 & 238 & Artificial
225 0.570 pillar no 1 to 5 & 36
226 0.900 to 59
228/1 0.138
229/1 0.103 South: Boundary
230/1 0.140 lineof village road
231 0.790 plot no 246&
232 0.710 Artificial pillar no 24
0.260 to 36
233
234 0.550
235 1,450
699 0.820
Bapawali 700 0.650
Forest Department
Govt. M.P
West: Boundary line of plot no 698 & 702 & Artificial pillar no 20 to 24
2.670
701
0.900
721
1.080
722
724
1.850
1.730
725
726
1.200
0.570
727
728
0.730 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
908
Details of Land Included
Head ofLand
Nameof Forest Black
Village
S. No.
Total
5
Bapawali
SurveyNo.
ForestBlock Boundary
Area (Ha)
729
1.120
22.301
28
1.960
655
North: Boundary
0.240
656
Forest Department
Govt. M.P
Bapawali Patch05
Total
6
Bapawali
0.890
658
1.460
660
line of village road plot no 653 & 654 & Artificial pillar no 1 to14
2.300
662
1.830
664
East: Boundary line ofplot no 693 & Artificial pillar no 33 to 36 & 36 to 1
0.910
664/1
South: Boundary line of plot no 661 & 666 & Artificial pillar no 27 to 33
West: Boundary line ofplot no 530, 659& 544 &Artificial pillar no 14to 27
9.590
7
1.980
641/1
1.270
541/2
Forest Department
Govt. M.P
Bapawali Patch-6
Total
7
Bapawali
1.460
643
North: Boundary lineof plot no 636 & 640 & Artificial pillar no 3 to 5
East: Boundary line of plot no 642 & 645 &Artificial pillar no 1 to 3 & 14 to 18
0.750
644
South: Boundary line of village road plot no 653 & 654 &Artificial pillar no 6to 14
West: Boundary line of plot no 549 & Artificial pillar no 5 to 6
5.460
4
0.890
572
Forest Department
Govt. M.P
Bapawali North: Boundary
Patch-7 line of plot 587, 592
574 0.150 & 594 & Artificial
575/1 0.338 pillar no 11 to 20
576/1 0.330
577/1 1.470 East: Boundary line
578 0.730 ofArtificial pillar no
909
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
Details of Land Included
Head ofLand
SurveyNo.
Nameof Forest Block
Village
S. No.
Forest Block Boundary
Area (Ha)
0.212 1 to 11 & 90 to 105
579/1
0.195
$80/1
0.228
581/1
0.068
582/1
583
1.030
South: Boundary line of plot no 638, 636 & Artificial pillar no 56 to 90
0.780
586
0.540
590
West: Boundary
1.250
591
0.720
595
0.820
596
line of plot no 12 & 584 & Artificial pillar no 20 to 56
0.358
607/1
0.630
608/1
0.475
609/1
1.000
610
611
0.230
0.330
612
613
0.470
0.650
614
2.241
615/1
616
0.880
0.070
619
0.146
620/1
0.840
621
622
0.160
623
0.140
0.200
524
0.530
625
0.550
628
0.620
629
0.300
630/1
0.110
630/2
0.044
632
2.090
633
0,470
634
0.100
635
0.620
637
24.015
42
Total
0.580
508
8
Bapawali
Forest Department
Govt. M.P
North: Boundary
Bapawali
Patch- 8 line of plot no 523 &
509 1.020 666& Artificial pillar
510/1 0.542 no 2 to 13
522 1.750 East: Boundary line
667 2.490 ofplot no685 &
669 0.330 Artificial pillar no 1
to 2 & 31 to 39
671 0.370
South: Boundary
910
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
Details of Land Included
Head ofLand
S. No.
Nameof Forest Block
SurveyNo.
Village
ForestBlock Boundary
Area (Ha)
lineof plot no 507 , 668 & Artificial pillar no 28 to 31
West: Boundary line of plot no 511 & 520 & Artificial pillar no 13 to 28
7.082
7
Total
0.100
9
284
North: Boundary Bapawali
0.350
Forest Department
Govt. M.P
Bapawali
Patch -9 296 line of village road
297 0.090 plot109 & Artificial
299 0.160 pillar no 21 to 31
300 0.120
301 0.080 East: Boundary line
302 0.100 of plot no 285, 296,
303 0.150 428, 441 , 466, 473 ,
307 0.190 510, 525 & 506 &
308 0.030 Artificial pillar no 1
to 21 & 121 to 189
309 0.020
310 0.460
311 South: Boundary
0.170
line of Neguwan
312 0.160
village plot no 1 &
313 0.170
314 0.230 23 & Bapawali 378,
484/2, 387 & 491 &
315 0.070
Artificial pillar no 70
316 0.100
to 121
317 0.100
318 0.100
West: Boundary
319 0.120
line of plot no 355,
320 0.200
358, 360, 348 & 339
321 0.140
& Artificial pillar no
322 0.130 31 to 70
323 0.120
325 1.030
326 0.960
327 0.610
328/1 0.293
330 0.100
332 0.150
333 0.190
334 0.200
335 0.230
336 0.310
337 0.200
911
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
Details of Land included
SurveyNo.
Headof Land
5. Nameof Forest Area ForestBlock
No. Block Village (Ha) Boundary
349 1.570
357/1 2.710
361 0.280
362 0.290
365 1.390
366 0.630
367 0.670
369 0.660
370 0.090
371 0.100
372 0.730
373 0.830
374 0.730
375 1.460
376 1.230
377 0.380
381/1 0.965
391/1 2.136
392/1 1.160
394/1 0.190
396 0.760
398 0.940
399 0.760
400 0.440
401 0.380
402 0.360
403 0.420
406 0.890
409 0.730
410 0.100
411 0.170
416 0.420
417 0.380
418 0.400
419 0.970
420 0.370
421 0.530
422 0.100
423 0.430
424 0.090
425 0.620
426 0.300
438 0.660
442/1 0.031
444/1 0.084
912
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
[ भाग 1
Details of Land Included
Head of Land
S. Nameof Forest Area ForestBlock
No. Block Village SurveyNo.
(Ha) Boundary
448 0.970
449/1 0.290
451/1 0.130
452/1 0.060
455/1 0.067
464 0.350
465 0.120
467 0.200
468 0.050
469 0.380
471/1 0.510
472/1 0.400
474 2.190
476 1.100
478 0.470
479 0.720
480/1 0.210
481 0.840
482 2.530
484/1 0.260
485/1 0.260
486/1 0.520
488/1 0.390
489/1 0.400
489/2/1 0.040
490/1 0.540
493/1 0.300
493/2 0.310
494/1 0.560
495/1 0.420
497 0.510
498 0.180
499 0.240
500 0.510
501 1.800
502 1.930
503/1 0.470
503/2 0.480
512 0.560
513 0.370
514 0.290
515 0,010
516 1.060
517 0.510
518 0.620
913
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
Details of Land Included
SurveyNo.
Headof Land
Nameof Forest Block
Village
3 S. No.
ForestBlock Boundary
Area (Ha)
0.790
519
0.820
520
526
1.070
65.276
129
Total
1.393
93/1
10
Bapawali
0.170
95
Forest Department
Govt. M.P
Bapawali Patch -10
North : Boundary
line of plot 89, 74 &
97 0.010 75 & Artificial pillar
99 0.790 no 20 to44
110 0.010
111 0.090 East: Boundary line
112 1.400 of plot no 212, 184 ,
114 0.050 178, 167 & 165 &
121 1.250 Artificial pillar no 1
to 20 & 101 to 103
124 0.250
130 0.150
131 0.050 South: Boundary
132 0.450 line of plot no 109 &
149 & Artificial pillar
133 0.120
no 87 to 101
134 0.110
135 0.150
West: Boundary
136 0.760
line ofplot no 107 &
137 0.260
102& Artificial pillar
138 0.500
no 44 to 87
140 0.560
148 0.550
154 0.250
156/1 0.360
157 0.210
159 0.160
163/1 0.840
179 0.070
180 0.050
181 0.510
182 0.700
186 0.030
187 0.110
188 0.100
190 0.050
193 0.020
194 0.310
197/1 0.010
Total 37 12.853
11 Bapawali 22 0.110
Forest Department
Govt. M.P
Bapawali Patch 11
0.270
32
North: Boundary line of plot no 81, 6, 21 & 23 & Artificial
0.050
35 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
914
Details of Land Included
Head of Land
SurveyNo.
5. No.
Nameof forest Block
Village
ForestBlock Boundary
Area (Ha)
pillar no 14 to 36
0.030
36/1
0.090
37/1
0.050
45
0.040
46
0.140
47
East: Boundary line ofplot no 30, 41, 50 &208 & Artificial pillar no 1 to 14 & 77 to 80
0.070
48
0.110
49
0.210
51
1.160
52
South: Boundary lineof plat no 191 , 74 & 75 & Artificial pillar no 51 to 77
0.010
53
West: Boundary
54
0.770
56
0.190
57
0.170
59
0.130
60
0.120
lineof compartment no 1064 of Protected Forest Block Sular & plot no 89 & Artificial pillar
no 36 to 51
61
0.320
62
0.740
63
0.340
0.240
64/1
66
0.080
67
0.040
0.260
68
69
0.260
0.230
70
71
0.180
72
0.150
0.265
73/1
76
0.470
77
0.800
0.720
78
79
0.660
82
0.190
86
0.300
0.007
87/1
88
0.800
734/199 0.070
189/1
0.240
195/1
0.020
198
0.060 915
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
Details of Land Included
SurveyNo.
HeadofLand
Name of Forest Block
Village
S. No.
Forest Block Boundary
Area (Ha)
0.050
199
200
0.040
201
0.300
202
0.330
203
0.160
204
0.050
205
0.100
206
0.090
736/52/1 0.065
0.040
737/37/1
12.387
52
Total
303.482
541
G Total ( 1 to 11 )
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment of Forest Govt . of India's letter no File No. No 8-18/2021 - FC dated 24-08-2021 and in lieu of 301.96 ha of effected Forest land under the sanctioned project of MP 30 Gandhi Sagar off stream Pumped Storage Project ( 1440 MW)by M/ sGreenko Energies Private limited, Hyderabad the above mentioned Non forest land of 303.482 Ha mentioned in scheduletransferred or mutated in favour of M.P. Forest Department by order no 0809, 0810, 0811, 0812, 0813 , 0817, 0818, 0819 , 0820 , 0821 , 0822 , 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832 , 0833, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0865/2022-23 /A - 6 dated 04.01.2023 of Tehsildar Pichore, District Shivpuri for the purpose of Compensatory afforestation .
2. Details of other Reasons -Nil
(B) The Khasra wise details of recorded right on the above land mentioned in schedule as per report letter no Teh./2022/02Pichore, dated 05.01.2023 of Tehsildar, Pichore District Shivpuri are as above: -
1. Individual's Rights : - There are no Individual's Rights on the land mentioned in schedule
2. Community's Rights : - There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule Therefore, the land mentioned in schedule is being declared as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ATUL KUMAR MISHRA , Secy.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
916
भोपाल , दिनांक 22 दिसम्बर 2022
क्रमांक- आर -1011422 /2457/ 2022 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 , सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 25° 25′40 . 18" से 25° 26′43.89 " उत्तर अक्षांश तथा 77 ° 29′18.85 " से 77 °30′19.41 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला- शिवपुरी
वनमण्डल - शिवपुरी
अ.
तहसील - शिवपुरी वन परिक्षेत्र- शिवपुरी
वनखण्ड की भूमि का विवरण
वनखण्ड की सीमाऐं
खसरा क्र .
क्र.
वनखण्ड का नाम नाम ग्राम का
मद भूमि का वर्तमान 1
टोका टोका
क्षेत्रफल (हेक्टर)
126.50
1699/1/2
राजस्व भूमि उत्तर- प्रस्तावित
मुनारा
क्रमांक 01 से 19 तक ग्राम टोका की सीमा ।
पूर्व
मुनारा क्रमांक 19 से 30 तक - प्रस्तावित ग्राम टोका की सीमा ।
दक्षिण- प्रस्तावित
मुनारा क्रमांक 30 से 32 तक ग्राम टोका की सीमा ।
पश्चिम- प्रस्तावित मुनारा क्रमांक 32 से 01 तक ग्राम टोका की सीमा ।
126.50
योग
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No.8-31 /2021 /FC दिनांक 02.06 . 2022 में सैद्धान्तिक स्वीकृति की अधिरोपित शर्त के अनुसार (आवेदक विभाग / संस्था / व्यक्ति का नाम) की स्वीकृत परियोजना सरकुला मध्यम सिंचाई परियोजना (परियोजना का नाम) में प्रभावित 126.42 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 126.50 हेक्टेयर गेर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के 917
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर शिवपुरी के आदेश प्रकरण क्रमांक /12 / 2019-20/ अ-20 (3 ) नजूल संशोधित आदेश दिनांक 20.04.2021 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी (पद नाम) के प्रतिवेदन दिनांक 23.11.2022 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है : -
(अ) व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक
(ब) सामुदायिक अधिकार : - निरंक
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अशोक कुमार, अपर सचिव.
भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2022
आर-1011422 /2457/2022 /10-3:: भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक आर-1011422 /2457 / 2022 /10-3 दिनांक 22/12/2022का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार , अपर सचिव.
Bhopal , the 22nd December 2022
No. -R- 1011422/ 2457/2022/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between 24°30'57.3 " to 24 °31'7.43 " North Latitude and 82 ° 16'16.86 " to 82 ° 16'22.49 " East Longitude .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
918
SCHEDULE
Tahsil - Sivpuri
District - Sivpuri
Forest Range - Sivpuri
Forest Division - Sivpuri
Details of Land Included
Forest Block Bouderies
S.
Present head ofland
Khasra No.
Area (Hectare)
Name of Village
No Name of the Forest Block.
126.50
1699/1/2
1
Tonka
Tonka Revenue Land
North Proposed Boundary Pillar No. 01 to 19 village Tonka.
East - Proposed Boundary Pillar No. 19 to 30 village Tonka.
South - Proposed Boundary Pillar No. 30 to 32 village Tonka.
West- Proposed Boundary Pillar No. 32 to 01 village Tonka.
126.50
Total
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No. F - 8 /31 /2021 - FC dated 02/06/2022 and in lieu of 126- .42 hectare of affected forest land under the sanctioned Project of Sarkula Medium Lift Irrigation Project (Name of Project ) of Executive Engineer W.R. Division Shivpuri (Name of User Department/ Agency/Perspn ), the above mentioned Non Forest land of 126.50 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt . , Forest Department by the Collector Sivpuri order No.12/2019- 20/A - 20 ( 3 ) NAZUL order dated 20.04.2021 of 126.50 hectare transferred or mutated for the purpose of compensatory afforestation.
(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report date 23.011.2022 of SDM Shivpuri (Designation of Competent Revenue officer) are as under.
1. Individual Rights : - Nil
2. Community Rights : - Nil
Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK KUMAR , Addl . Secy .
919
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 13 जनवरी 2023
क्रमांक-आर-922705 / 2022 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन्
1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 22° 0′16.03 " से 22°0′38.73 " उत्तर अक्षांश तथा 75°0′12.83 " से 75°0′45.33 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला- बड़वानी
तहसील - बड़वानी वन परिक्षेत्र - बड़वानी वनमण्डल वन मण्डल बड़वानी (सामान्य)
वनखण्ड की भूमि का विवरण
वनखण्ड की सीमाएँ
खसरा क्र.
ग्राम का नाम
अ. क्र.
भूमि का वर्तमान मद
क्षेत्रफल (हेक्टर)
वनखण्ड का नाम
20.500
105/7
राजस्व ग्राम शासकीय
1 लोनसरा
लोनसरा
बैडी
बुजूर्ग
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 23 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
बुजूर्ग पटवारी
हल्का
नम्बर-21
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 23 से 29 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 29 से 46 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 46 से 53 एवं 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।
20.500
योग [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2023
920
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-
1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No.6- MPB066/2021 - BHO दिनांक 11 मई, 2022 में अधिरोपित शर्त के अनुसार बड़वानी जिले में जल संसाधन विभाग की गुलरपानी तालाब योजना में प्रभावित 20.500 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 20.500 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उददेश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला बड़वानी के आदेश क्रमांक / 4428 / रीडर / भूमि आवंटन/ 2019 बड़वानी प्र.क्र. 08 अ-74 / 2018-19 दिनांक 29.07.2019 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है ।
2. अन्य कारणो का विवरण:- निरंक
(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार बड़वानी द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-
(अ) व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक
(ब) सामुदायिक अधिकार:- निरंक
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार, अपर सचिव.
भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2023
आर-922705 / 2022 / 10-3: भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक आर-922705 / 2022 /10-3 दिनांक 26/1422 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार, अपर सचिव.
921
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
Bhopal , the 13rd January 2023
No.R/ 121 /922705/2022/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by
section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between 22° 0'16.03 " to 22º0'38.73 " North Latitude and 75 ° 0'12.83 " to 75 °0′45.33 " East Longitude.
SCHEDULE
District - Barwani
Forest Division - Barwani (T)
Details of Land Included S. No
Tahsil - Barwani
Forest Range -Barwani
Forest Block Bouderies
Khasra No.
Present head of land Name of the Forest Block .
Name of Village
Area (Hectare)
20.500
105/7
Governemnt
Revenue
1 Lonsara
Badi Buzurg Village Lonsara Buzurg (P.H. No. 21)
North - Artificial boundary from pillar Number 01 to 23 of Forest Block. Protected Forest
East- Artificial Forest boundary from pillar Number 23 to 29 of Protected Forest Block .
South Artificial Forest boundary from pillar Number 29 to 46 of Protected Block . Forest
West - Artificial Forest boundary from pillar Number 46 to 53 & 01 of Protected Forest Block.
20.500
Total [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
922
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment Forest and Climate change Govt . of India's order No. F.No.6 - MPB066/2021- BHO Dated 11 May 2022 and in lieu of 20.500 hectare of affected forest land in Gularpani Tank Project of Water Resources Department in Barwani district, the above mentioned non forest land of 20.500 hectare transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Government , Forest Department by order No. 4428 /Rider/Bhumi Avantan/2019 Barwani (RC No. RC No. 08 /A- 74 /2018/ 19 ) dated 27-07-2019 of Collector District Barwani for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.
2. Details of other Reasons . - Nil
(B ) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report Tehsildar Barwani are as under .
1. Individual Rights : - Nil
2. Community Rights : - Nil
Therefore , the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
ASHOK KUMAR, Addl . Secy .
923
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2023
क्रमांक-आर-922705/ 2022 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 22 °0′30.41 " से 22°0′57.43 " उत्तर अक्षांश तथा 75°0′32.91 " से 75°0′50.06 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला- बड़वानी
वनमण्डल वन मण्डल बड़वानी (सामान्य)
वनखण्ड की भूमि का विवरण तहसील - बड़वानी
वन परिक्षेत्र - बड़वानी
वनखण्ड की सीमाएँ
खसरा क्र.
ग्राम का नाम
अ. क्र.
भूमि का वर्तमान मद वनखण्ड का नाम
1
क्षेत्रफल (हेक्टर)
8.843 19.237
101/15 103/1
शासकीय बैडी लोनसरा बुजूर्ग
राजस्व ग्राम लोनसरा बुजूर्ग पटवारी
हल्का
नम्बर-21
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से 13 तक की कृत्रिम वन सीमा।
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 13 से 19 तक की कृत्रिम वन सीमा।
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 19 से 29 तक की कृत्रिम वन सीमा।
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 29 से 41 एवं 01 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
28.080
योग [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
924
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-
1. पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No.6- MPB069/ 2021 - BHO दिनांक 07 जुलाई, 2022 में अधिरोपित शर्त के अनुसार बड़वानी जिला में जल संसाधन विभाग की सुसरी तालाब योजना में प्रभावित 28.080 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 28.080 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उददेश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला बड़वानी के आदेश क्रमांक /4428 / रीडर / भूमि आवंटन / 2019 बड़वानी प्र.क्र.08 अ-74 / 2018-19 दिनांक 29.07.2019 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है ।
2. अन्य कारणो का विवरण:- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार बड़वानी द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-
(अ) व्यक्तिगत अधिकार:- व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।
(ब) सामुदायिक अधिकार:- सामुदायिक अधिकार नहीं है ।
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार, अपर सचिव.
भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2023
आर-922705 / 2022 /10-3: भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक आर-922705 / 2022 / 10-3 दिनांक 26/12/22 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार, अपर सचिव.
925
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
Bhopal , the 13rd January 2023
No.R/ 121 /922705/2022/10-3 :: In exercise of the powers conferred by
section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between 22°0'30.41 " to 22º0'57.43 " North Latitude and 75 ° 0′32.91 " to 75 ° 0'50.06 " East Longitude.
SCHEDULE
Tahsil - Barwani
District - Barwani
Forest Range -Barwani
Forest Division - Barwani (T)
Forest Block Bouderies Details of Land Included
S. No
Khasra No.
Area (Hectare)
Present head of land
Name of Village
Name of the Forest Block.
20.500
105/7
Governemnt
1
Badi
Lonsara Buzurg
North Artificial Forest boundary from pillar Number 01 to 23 of Protected Forest Block.
East-
Revenue Village Lonsara Buzurg (P.H. No. 21)
Artificial Forest boundary from pillar Number 23 to 29 of Protected Block. Forest
South Artificial Forest
boundary from pillar Number 29 to 46 of Protected Block. Forest
West- Artificial Forest boundary from pillar Number 46 to 53 & 01 of Protected ForestBlock.
20.500
Total [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
926
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment Forest and Climate change Govt . of India's order No. F.No.6 - MPB066/2021- BHO Dated 11th May 2022 and in lieu of 28.080 hectare of affected forest land in Susuri Tank Project of Water Resource Department in Barwani district, the above mentioned non forest land of 28.080 hectare transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No. 4428 /Rider /Bhumi Avantan/2019 Barwani (RC No. RC No. 08/A- 74/2018 /19) dated 27-07-2019 of Collector District Barwani for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest .
2. Details of other Reasons . - Nil
(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report Tehsildar Barwani are as under .
1. Individual Rights : - No Individual Rights Exist
2. Community Rights :- No Community Rights Exist
Therefore , the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK KUMAR, Addl . Secy.
927
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 9 फरवरी 2023
क्रमाक - आर-987692 /322 / 2022 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 , सन्
1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 24° 16′5.19" से 24°16′37.36 " उत्तर अक्षांश तथा 79 °07′37.07 " से 79 °07′53.56 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला- सागर
वनमण्डल उत्तर सागर (सा०)
वनखण्ड की भूमि का विवरण
वर्तमान अ. क्र.
ग्राम का नाम
भूमि का मद
तहसील वन परिक्षेत्र शाहगढ़ शाहगढ़
वनखण्ड की सीमाऐं
क्षेत्रफल (हेक्टर)
खसरा क्र.
वनखण्ड का नाम
मदनतला
1 मदनतला
24.29
187/1
शासकीय भूमि उत्तर- प्रस्तावित वनखण्ड मदनतला खसरा नम्बर 187/1 की नवीन सीमा का मुनारा क्रमांक 01 से 07 तक
पूर्व- प्रस्तावित वनखण्ड मदनतला खसरा नम्बर 187/1 की नवीन सीमा का मुनारा क्रमांक 07 से 20 तक
दक्षिण- प्रस्तावित वनखण्ड मदनतला खसरा नम्बर 187/1 की नवीन सीमा का मुनारा क्रमांक 20 से 30तक
पश्चिम- प्रस्तावित वनखण्ड मदनतला खसरा नम्बर 187/1 की नवीन सीमा का मुनारा क्रमांक 30 से 01 तक
24.29
योग [ भाग 1 928
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार : -
1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No.6 - MPC050/ 2021 -BHO दिनांक 30 जुलाई 2021 में अधिरोपित शर्त के अनुसार जल संसाधन विभाग के जमदर्रा जलाशय योजना निर्माण में प्रभावित रकबा 24.29 हेक्टेयर वनभूमि की एवज में प्राप्त कुल 24.29 हेक्टेयर उपरोक्त वर्णित गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक / 213 / 19 (3) वर्ष 2017-18 पारित आदेश दिनांक 22.05.2018 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।
2. अन्य कारणो का विवरण:- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी- न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के प्रतिवेदन क्रमांक 213 / 19 (3 ) वर्ष 2017-18 पारित आदेश दिनांक 22.05.2018 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-
(अ) व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक
(ब) सामुदायिक अधिकार:- निरंक
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अशोक कुमार, अपर सचिव.
भोपाल , दिनांक 9 फरवरी 2023
आर-987692/322/ 2022 / 10-3:: भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक आर-987692 /322/ 2022 / 10-3 दिनांक 09/02/2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार, अपर सचिव.
929
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
Bhopal, the 9th February 2023
No. -R - 987692/322/ 2022/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section
29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between 24° 16'5.19 " to 24 ° 16'37.36 " North Latitude and 79 ° 07'37.07 " to 79 ° 07'53.56 " EastLongitude .
SCHEDULE
District - Sagar
Forest Division - North, Sagar (T.)
Details of Land Included S.
Tahsil - Shahgarh
Forest Range - Shahgarh
Forest Block Bouderies
Khasra No.
Present head ofland
Name of Village
No Name of the Forest Block.
Агea (Hectare)
24.29
187/1
Govt. land Madantala Madantala
1
North Proposed Forest Block Madantala Khasra No. 187/1 New pillar No. 01 to 07
East- Proposed Forest Block Madantala Khasra No. 187/1 New pillar No. 07 to 20
South Proposed Forest Block Madantala Khasra No. 187/1 New pillar No. 20 to 30
West- Proposed Forest Block Madantala Khasra No. 187/1 New pillar No. 30 to 01
Total 24.29
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
930
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No. F.No.6 - MPC0450 /2021 - BHO dated 30 July 2021 and in lieu of 24.29 hectare of affected forest land under the Jamdarra Reservoir Scheme of Water Resources Department, the above mentioned non forest land of 24.29 hactare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No.21A/ 19 (3 ) Year 2017-18 Dated 22.05.2018 of Revenue Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.
2. Details of other Reasons . - Nil
(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No.21A/ 19 (3 ) Year 2017-18 Dated 22.05.2018 of Revenue Collector District Sagar are as under .
1. Individual Rights : - Nil
2. Community Rights : - Nil
Therefore , the said land is declared as a protected forest under section 29 ofIndian Forest Act , 1927 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK KUMAR, Addl . Secy .
931
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
भोपाल , दिनांक 9 फरवरी 2023
क्रमांक / आर /324 / 918027 / 2022 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 , सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 22°48′9.44 " से 21 °48′18.96" उत्तर अक्षांश तथा 75°14′40.37 " से 75°14′59.22" पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला- बड़वानी
वन मण्डल बड़वानी (सामान्य) वनमण्डल
वनखण्ड की भूमि का विवरण अ.
तहसील - राजपुर
वन परिक्षेत्र - राजपुर
वनखण्ड की सीमाऐं
खसरा क्र.
ग्राम का नाम
क्र.
भूमिका वर्तमान मद वनखण्ड का नाम
1
घुसगाँव
घुसगाँव
पटवारी
क्षेत्रफल (हेक्टर)
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड 11.699
178/1/1
(S)
शासकीय पहाड़
हल्का
नम्बर-59
से 07 तक की
के मुनारा क्र. 1 कृत्रिम वन सीमा ।
पूर्व संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 07 से 11 तक की कृत्रिम वन सीमा।
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 11 से 18 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 18 से 19 एवं 01 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
11.699
योग [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2023
932
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-
1. पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No.8-8 / 2014- FC दिनांक 30 मई , 2017 से अधिरोपित शर्त के अनुसार जल संसाधन विभाग की जिला बड़वानी में तालाब योजना में प्रभावित 90.785 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 11.699 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उददेश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला बड़वानी के आदेश क्रमांक / 2442 / रीडर / भूमि आवंटन/ 2022 बड़वानी प्र.क्र. 09 अ-20(3) /2021-22 दिनांक 30.03.2022 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है ।
2. अन्य कारणो का विवरण:- निरंक
(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार राजपुर द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-
(अ) व्यक्तिगत अधिकार :- निरंक
(ब) सामुदायिक अधिकार:- निरंक
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
No.R/229 /918027/2022/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state government from time to time . This forest block lies between 21 °48'9.44 " to 21 ° 48'18.96 " North Latitude and 75 ° 14'40.37 " to 75 ° 14'59.22 " East Longitude.
933
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
SCHEDULE
Tahsil - Rajpur
District - Barwani
Forest Range -Rajpur
Forest Division - Barwani ( T )
Forest Block Bouderies
Details of Land Included
S. No
No.
Area ( Hectare )
Name of the Forest Block.
Name of Village
11.699
1 Ghusgaon
Present head Khasra of land Government Hill
178/1/ 1(S)
Village Ghusgaon (P.H. No. 59)
North Artificial Forest boundary from pillar Number 01 to 07 of Protected Block . Forest
East- Artificial Forest boundary from pillar Number 07 to 11 of Protected Block. Forest
South Artificial Forest boundary from pillar Number 11 to 18 of Protected Forest Block.
West- Artificial Forest boundary from pillar Number 18 to 19 & 01 of Protected ForestBlock.
11.699
Total
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment Forest and Climate Change , Govt . of India's order No. F.No.8-8 /2014- FC Dated 30 May 2017 and in lieu of 90.785 hectare of affected forest land in Tori Tank Project of Water Resource Department in Barwani district the above mentioned Non Forest Land of 11.699 hectare transferred or mutated in favour of M.P. Govt, Forest Department by order No. 2442/Rider/Bhumi Avantan/2022 Barwani (RC No. RC No. 09/A- 20 (3 )/ 2021-2022) Dated 30-03-2022 of Collector District Barwani for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.
2. Details of other Reasons . - Nil
(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report Tehsildar Rajpur are as under .
1. Individual Rights : - Nil
2. Community Rights : - Nil
Therefore , the said land is declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act , 1927 .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2023
934
क्रमांक / आर /१२५ / 918027 / 2022 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 21 °47′56.54" से 21 °48′14.01 " उत्तर अक्षांश तथा 75°14′22.02 " से 75 °14'54.64 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला- बड़वानी
बनमण्डल वन मण्डल बड़वानी (सामान्य) तहसील - राजपुर वन परिक्षेत्र - राजपुर
वनखण्ड की भूमि का विवरण
अ.
वनखण्ड की सीमाएँ
खसरा क्र.
ग्राम का नाम
क्र.
भूमि का वर्तमान मद वनखण्ड का नाम
देवनली ना.का.च.
देवनली
1
पटवारी
हल्का
नम्बर-61
क्षेत्रफल (हेक्टर)
28.311
1
(S)
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड वन सीमा । के मुनारा क्र. 1 से 13तक की कृत्रिम
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 13 से 22 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 22 से 52 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 52 से 56 एवं 01 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
28.311
योग 935
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार : -
1. पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No.8-8 /2014 - FC दिनांक 30 मई, 2017 से अधिरोपित शर्त के अनुसार जल संसाधन विभाग की जिला बड़वानी में टोरी तालाब योजना में प्रभावित 90.785 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 28.311 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उददेश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला बड़वानी के आदेश क्रमांक / 2438 / रीडर / भूमि आवंटन/ 2022 बड़वानी प्र.क्र. 0010 अ-20 (3 ) / 2021-22 दिनांक 30.03.2022 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है ।
2. अन्य कारणो का विवरण:- निरंक
(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार राजपुर द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-
(अ) व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक
(ब) सामुदायिक अधिकार :- निरंक
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
No.R/ 324/ 918027/ 2022/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state government from time to time. This forest block lies between 21 ° 47'56.54 " to 21 ° 48'14.01 " North Latitude and 75 ° 14'22.02 " to 75 ° 14'54.64 " EastLongitude .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
936
SCHEDULE
Tahsil - Rajpur
District - Barwani
Forest Range -Rajpur
Forest Division - Barwani (T)
Forest Block Bouderies
Details of Land Included
S. No
Khasra No.
Present head of land
Area
(Hectare)
Name of the Forest Block .
Name of Village
North - Artificial
28.311
NA.KA.CHA
1
1(S)
Devnali Village Devnali (P.H. No. 61)
boundary from pillar Number 01 to 13 of Forest Protected Block. Forest
East- Artificial Forest boundary from pillar Number 13 to 22 of Protected Block . Forest
Forest South Artificial boundary from pillar Number 22 to 52 of Protected Block. Forest
West- Artificial Forest boundary from pillar Number 52 to 56 & 01 of Protected Forest Block .
Total 28.311
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment Forest and Climate Change , Govt . of India's order No. F.No.8-8 /2014 - FC Dated 30 May 2017 and in lieu of 90.785 hectare of affected forest land in Tori Tank Project Project of Water Resource Department in Barwani district the above mentioned Non Forest Land of 28.311 hectare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government , Forest Department by order No. 2442/Rider/Bhumi Avantan/2022 Barwani ( RC No. RC No. 10/A - 20(3 )/2021- 2022) Dated 30-03-2022 of Collector District Barwani for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest .
2. Details of other Reasons . - Nil
(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report Tehsildar Rajpur are as under .
1. Individual Rights : - Nil
2. Community Rights : - Nil
Therefore , the said land is declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
937
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
क्रमांक / आर /२२५/ 918027 / 2022 / 10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 ,
सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 21 °47′58.97 " से 21 °48′16.39 " उत्तर अक्षांश तथा 75°14′9.87 " से 75 ° 14′41.21 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला- बड़वानी
वन मण्डल बड़वानी (सामान्य) वनमण्डल
तहसील - राजपुर
वन परिक्षेत्र - राजपुर
वनखण्ड की भूमि का विवरण
वनखण्ड की सीमाऐं
खसरा क्र.
ग्राम का नाम
अ. क्र.
भूमिका वर्तमान मद वनखण्ड का नाम
क्षेत्रफल (हेक्टर)
16.641
87/1/1
ना.का.च.
लहड़गाँव
1 लहड़गाँव
पटवारी
हल्का
नम्बर-61
/1
(S)
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से 27 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 27 से 28 तक की कृत्रिम वन सीमा।
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 28 से 35 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 35 से 42 एवं 01 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
16.641
योग [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2023
938
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार : -
1. पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No.8-8 / 2014 - FC दिनांक 30 मई , 2017 से अधिरोपित शर्त के अनुसार जल संसाधन विभाग की जिला बड़वानी में टोरी तालाब योजना में प्रभावित 90.785 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 16.641 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उददेश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला बड़वानी के आदेश क्रमांक / 2436 / रीडर / भूमि आवंटन / 2022 बड़वानी प्र.क्र. 011 अ-20 (3 )/2021-22 दिनांक 30.03.2022 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है ।
2. अन्य कारणो का विवरण :- निरंक
(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार राजपुर द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-
(अ ) व्यक्तिगत अधिकार :- निरंक
(ब) सामुदायिक अधिकार:- निरंक
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
No.R/324/ 918027 /2022/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state government from time to time . This forest block lies between 21 °47'58.97 " to 21 °48'16.39 " North Latitude and 75° 14'9.87 " to 75° 14'41.21 " East Longitude .
939
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
SCHEDULE
Tahsil - Rajpur
District - Barwani
ForestRange -Rajpur
Forest Division - Barwani (T)
Forest Block Bouderies
Details of Land Included
S. No
Area (Hectare)
Khasra No.
Present head of land
Name of the Forest Block.
Name of Village
North - Artificial
16.641
NA.KA.CHA
1 Lahadgaon
87/1/1 /1 (S)
Village Ghusgaon (P.H. No. 61)
Forest boundary from pillar Number 01 to 27 of Protected Forest Block.
East- Artificial Forest boundary from pillar Number 27 to 28 of Protected Forest Block.
South Artificial Forest boundary from pillar Number 28 to 35 of Protected Forest Block.
West - Artificial Forest boundary from pillar Number 35 to 42 & 01 of Protected Forest Block.
16.641
Total
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment Forest and Climate Change , Govt . of India's order No. F.No.8-8/2014-FC Dated 30 May 2017 and in lieu of 90.785 hectare of affected forest land in Tori Tank Project Project of Water Resource Department in Barwani district the above mentioned Non Forest Land of 16.641 hectare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government , Forest Department by order No. 2436/Rider/Bhumi Avantan/2022 Barwani ( RC No. RC No. 11 /A- 20(3 )/2021- 2022) Dated 30-03-2022 of Collector District Barwani for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.
2. Details of other Reasons . - Nil
(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report Tehsildar Rajpur are as under.
1. Individual Rights : - Nil
2. Community Rights : - Nil
Therefore , the said land is declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
940
क्रमांक / आर /१२५ / 918027 / 2022 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 , सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 21 °54′41.09" से 21 °55′0.93 " उत्तर अक्षांश तथा 75°13′26.29" से 75°13′57.80 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।
अनुसूची
जिला- बड़वानी
वन मण्डल बड़वानी (सामान्य) वनमण्डल
तहसील - राजपुर
वन परिक्षेत्र - राजपुर
वनखण्ड की भूमि का विवरण
अ.
वनखण्ड की सीमाऐं
खसरा क्र.
ग्राम का नाम
क्र.
भूमि का वर्तमान मद वनखण्ड का नाम
क्षेत्रफल (हेक्टर)
34.134
255/9/5
बासवी
ना.का.च.
बासवी
1.
पटवारी
हल्का
नम्बर-43
(S)
उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से 05 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पूर्व संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 05 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा।
दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 14 से 15 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 15 से 22 एवं 01 तक की कृत्रिम वन सीमा ।
34.134
योग 941
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-
1. पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No.8-8 /2014 - FC दिनांक 30 मई, 2017 से अधिरोपित शर्त के अनुसार जल संसाधन विभाग की जिला बड़वानी में टोरी तालाब योजना में प्रभावित 90.785 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 34.134 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उदद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला बड़वानी के आदेश क्रमांक / 2440 / रीडर/ भूमि आवंटन / 2022 बड़वानी प्र.क्र. 012 अ-20 (3) /2021-22 दिनांक 30.03.2022 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है ।
2. अन्य कारणो का विवरण:- निरंक
(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार राजपुर द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-
(अ) व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक
(ब) सामुदायिक अधिकार:- निरंक
अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।
No.R/ 324/ 918027 / 2022 / 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said act applicable to the forest areas specified in the schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state government from time to time. This forest block lies between 21 °47'58.97 " to 21 °48'16.39 " North Latitude and 75° 14'9.87 " to 75 ° 14'41.21 " EastLongitude.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2023
942
SCHEDULE
District - Barwani
Forest Division - Barwani (T)
Details of Land Included S. No
Tahsil- Rajpur
Forest Range -Rajpur
Forest Block Bouderies
Khasra No.
Present head ofland Name of the Forest Block.
Name of Village
Area (Hectare)
34.134 North Artificial
255/9
NA.KA.CHA 1 Wasvi
15 (S)
Village Wasvi (P.H. No. 43)
Forest boundary from pillar Number 01 to 05 of Protected Forest Block.
East- Artificial Forest boundary from pillar Number 05 to 14 of Protected Forest Block.
South Artificial Forest boundary from pillar Number 14 to 15 of Protected Forest Block.
West- Artificial Forest boundary from pillar Number 15 to 22 & 01 of Protected ForestBlock .
34.134
Total
(A) Reason for publication of Notification : -
1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment Forest and Climate Change , Govt . of India's order No. F.No.8-8 /2014 - FC Dated 30 May 2017 and in lieu of 90.785 hectare of affected forest land in Tori Tank Project Project of Water Resource Department in Barwani district the above mentioned Non Forest Land of 34.134 hectare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government , Forest Department by order No. 2440/Rider/Bhumi Avantan/2022 Barwani (RC No. RC No. 12/A- 20 (3 )/2021- 2022) Dated 30-03-2022 of Collector District Barwani for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest .
2. Details of other Reasons . - Nil
(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report Tehsildar Rajpur are as under .
1. Individual Rights : - Nil
2. Community Rights : - Nil
Therefore , the said land is declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार, अपर सचिव.
943
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
क्रमांक. एफ 6-47-2022 - सात -3 भोपाल , दिनांक 10 फरवरी 2023
नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि में के धारकों के धारणाधिकार के संबंध में जारी परिपत्र क्रमांक एफ 6-75/2019/शा.3 , दिनांक 24/09/2020 की कंडिका 3.1 (एक ) (घ) के संदर्भ में एतद द्वारा राज्य सरकार जिला भोपाल की तहसील हुजूर के नगर शहर भोपाल (ईदगाह हिल्स) की निम्न तालिका अनुसार भूमियों को, जिसमें परिशिष्ट - एक में आवेदित क्षेत्रफल को मय चर्तुसीमा दर्शाया गया है, को अधिसूचित करती है : -
क्रमांक खसरा नंबर कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) 01 25/2 12140 02 26 164100 03 28/1/1ख 72810 04 44/2 6480 05 44/2 6480 06 94 87490 07 94 87490 08 96 9030 09 96 9030 10 96 9030 11 96 9030 12 99 7240 13 96-99,100 167930 14 101 5710 15 105 141660 16 105/1/1 140180 17 105/1/1 140180 18 105/1/1 140180 19 105/1/1 140180
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर वालिम्बे , अपर सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
944
खसरा नंबर
क्रमांक
(1)
(2)
कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) (3)
परिशिष्ट-01
चर्तुसीमा (5)
कॉलम नंबर 03 के
क्षेत्रफल में से
(वर्गमीटर में)
(4)
01
25/2
12140
02
26
164100
72810 03
28/1 /1 ख
04
44/2
6480
05
6480
44/2
06
87490
94
87490 07
94
08
96
9030 115.70
उत्तर - त्रिपाठी दक्षिण - रास्ता पूर्व- रास्ता पश्चिम - ए.के .सूद
162.63
उत्तर - रिक्त दक्षिण ईश्वर प्रेम मंदिर पूर्व- श्री लक्ष्मणदास राजानी का मकान पश्चिम- रास्ता
371.74
उत्तर करतार सिंह दक्षिण जानी बक्सी पूर्व- आकाश अपार्टमेंट पश्चिम रास्ता
223.04
उत्तर - अंसारी का मकान दक्षिण - असलम का मकान पूर्व- रास्ता पश्चिम- रास्ता
232.25
उत्तर - एम.एस. कुरैशी का मकान दक्षिण - मोहम्मद अय्यूब पूर्व- रास्ता पश्चिम- नाला
371.61
उत्तर - मकसूद का मकान दक्षिण सबिस्ता अपार्टमेंट पूर्व- रास्ता पश्चिम- गुलमोहर अपार्टमेंट
769.4
उत्तर डॉक्टर आवास दक्षिण- सलेहा इदरीश पूर्व- रिक्त भूमि पश्चिम - रास्ता
88.29
उत्तर - आई.एस. तोमर दक्षिण - रास्ता पूर्व- संजय खेमानी पश्चिम- अफज़ल हुसैन 945
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023
भाग 1 ]
09
96
9030
10
96
9030
11
96
9030
12
99
17240
13
167930
96-99,100
14
101
5710
15
105
141660
16
105/1/1
140180
17
140180
105/1/1
18
105/1/1
140180
105/1/1
19
140180 845.2
उत्तर- रास्ता दक्षिण कपूर चंद आर्य का मकान पूर्व- शालीमार अपार्टमेंट पश्चिम- रास्ता
567.84
उत्तर - चंदरभान दक्षिण - हारून पूर्व- अवतार सिंह चावला पश्चिम - रास्ता
387.17
उत्तर- रास्ता दक्षिण अवतार सिंह चावला पूर्व- प्रताप राय पश्चिम- मोहम्मद मकसूद सिद्दीकी
598
उत्तर- रास्ता दक्षिण - फिरदौस का मकान पूर्व- खालिद अलीम का मकान पश्चिम - रास्ता
492
उत्तर - हेप्पीटावर अपार्टमेंट दक्षिण ओवराय का मकान पूर्व- रास्ता एवं वफवर्ड स्कूल पश्चिम- 31 -A गुरुकृपा अपार्टमेंट
230.76
उत्तर - रास्ता दक्षिण - जैन पूर्व- पी. के. वाधवानी पश्चिम राजपाल सिंह
240.15
उत्तर - रोड दक्षिण - कायनात मल्टी स्टोरी पश्चिम - मकान नं. 15 पूर्व- मकान नं.17
313.66
उत्तर - रास्ता दक्षिण- शासकीय भूमि पूर्व- रिक्त भूखंड पश्चिम क्लासिक आपर्टमेंट
836.12
उत्तर- बसंता एडवोकेट का मकान दक्षिण - रास्ता पूर्व- प्लाट नं. 7 रिक्त पश्चिम- सुरेन्द्र सिंह जसवीर सिंह का मकान
536.050 उत्तर - सड़क-रोड
दक्षिण प्लॉट नं. 157 पूर्व- प्लाट नं . 155 पश्चिम- डॉ. एस. कपूर का मकान
303.51
उत्तर- नरेन्द्र गुप्ता दक्षिण - रास्ता पूर्व- प्लाट नं.48 पश्चिम प्लाट नं .49
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव.