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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 06, Part Part 1, 10 February 2023

Published 10 February 2023

Type
Ordinary
Gazette no.
06
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2023-02-10.06.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 6 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 10 फरवरी 2023- माघ 21 , शक 1944

विषय -सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प , ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, भाग 4.-(क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक,

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 28 दिसम्बर 2022

क्र. ई- 1-183-2022-5-एक.- भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय , कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग , नई दिल्ली द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक 13017-30-2022 - AIS - I , दिनांक26 अक्टूबर , 2022 द्वारा सुश्री सर्जना यादव , भाप्रसे ( 2020 ) की सेवाएं AGMUT संवर्ग से मध्यप्रदेश संवर्ग में स्थानांतरित की गई है.

2. सुश्री सर्जना यादव, भाप्रसे ( 2020 ) को अस्थयी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से सहायक कलेक्टर, जिला सिवनी पदस्थ किया जाता है .

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2023

क्र. ई - 1-248-2022-5- एक. श्री रत्नाकर झा, भाप्रसे ( 2012 ) , उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , लोक परिसम्पति प्रबंधन विभाग तथा अपर प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य परिसम्पत्ति प्रबंधन कंपनी, भोपाल को अपने वर्तमान कर्तव्यों के साथ - साथ , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

2. उपरोक्तानुसार श्री रत्नाकर झा द्वारा प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल का कार्यभार ग्रहण करने पर श्री भास्कर लक्षकार, भाप्रसे ( 2010 ) , वि.क.अ. सह- आयुक्त-सह- संचालक, संस्थागत वित्त एवं अपर सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग तथा मुख्य कार्यपालन अधिकारी , इंटर स्टेट ट्रांसपोर्ट अथॉरटी

783

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

784

एवं प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल (अतिरिक्त प्रभार ) केवल प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम, भोपाल के अतिरिक्त प्रभार से मुक्त होंगे.

भोपाल, दिनांक 18 जनवरी 2023

क्र. ई- 1-10-2023-5- एक. श्री तरूण भटनागर, भाप्रसे ( 2012 ) , उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग के पद पर पदस्थ किया जाता है.

क्र. ई- 1-11-2023-5- एक. श्रीमती वीरा राणा, भाप्रसे ( 1988 ) , अध्यक्ष, माध्यमिक शिक्षा मण्डल , मध्यप्रदेश , भोपाल को अपने वर्तमान कर्त्तव्यों के साथ - साथ अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, कृषि उत्पादन आयुक्त, मध्यप्रदेश का प्रभार अतिरिक्त रूप से सौंपा जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इकबाल सिंह बैंस, मुख्य सचिव.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 19 जनवरी 2023

क्र. एफ 1 (ए) 76-2009- ब- 2- दो. राज्य शासन द्वारा श्री ललित शाक्यवार, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, ( चयन/ भर्ती ) , पु. मु. , भोपाल द्वारा निम्नलिखित अवधियों के अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान की जाती है :-

1. दिनांक 28 नवम्बर 2022 का एक दिवस अर्जित अवकाश.

2. दिनांक 6 से 7 दिसम्बर 2022 तक दो दिवस अर्जित अवकाश.

3. दिनांक 19 से 20 दिसम्बर 2022 तक दो दिवस अर्जित अवकाश.

4. दिनांक 23 दिसम्बर 2022 का एक दिवस अर्जित अवकाश.

(2) अवकाश से लौटने पर श्री ललित शाक्यवार, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक, (चयन/भर्ती) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री ललित शाक्यवार, भापुसे को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ललित शाक्यवार, भापुसे उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 27 जनवरी 2023

क्र. एफ 1 ( ए) 13-2000- ब- 2- दो. राज्य शासन श्री विवेक शर्मा, भापुसे, तत्का. पुमनि. प्रशासन, पु. मु. भोपाल वर्तमान में अति. पुलिस महानिदेश , ( प्रशासन-2 ) , पु. मु. , भोपाल का स्वास्थ्य खराब होने से दिनांक 22 से 26 दिसम्बर 2022 तक, पाँच दिवस लघुकृत/परिवर्तित की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2 ) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से दस दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री विवेक शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विवेक शर्मा , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 (ए) 94-1999-ब- 2- दो. राज्य शासन के समसंख्यक आदेश दिनांक 4 जनवरी 2023 द्वारा श्री उमेश जोगा, भापुसे , अति. पुलिस महानिदेश , जबलपुर जोन, जबलपुर को दिनांक 23 से 30 जनवरी 2023 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं 21-22 जनवरी 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम विस्तार वर्ष में परिवार सहित भारत भ्रमण अंतर्गत गुलमर्ग ( जम्मू- कश्मीर ) जाने हेतु अवकाश यात्रा सुविधा एवं दस दिवस अर्जित अवकाश के नगदीकरण स्वीकृत किया गया था. चूंकि श्री जोगा, भापुसे, अपरिहार्य कारणों से उक्त अवकाश यात्रा सुविधा का लाभ नहीं ले सकते. अतः उक्त स्वीकृत अवकाश निरस्त किया जाता है.

क्र. एफ 1 ( ए) 37-2020- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री विकास पाठक, भापुसे , सहायक पुलिस महानिरीक्षक ( नारकोटिक्स) , पु. मु. , भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 मेंदिनांक 27 मार्च से 6 अप्रैल 2023 तक, कुल ग्यारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 25-26 मार्च व 07-09 अप्रैल 2023 के विज्ञप्त अवकाश केलाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में गृह नगर यात्रा अंतर्गत कटिहार (बिहार ) जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :-

स्वयं

1. श्री विकास पाठक

2. श्रीमती नवनीता पाठक पत्नि

3. श्री अक्षय पाठक

पुत्र

4. श्री कमलनयन पाठक

पुत्र

(2) अवकाश से लौटने पर श्री विकास पाठक, भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक , स्थानापन्न सहायक पुलिस महानिरीक्षक (नारकोटिक्स) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री विकास पाठक, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था .

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विकास पाठक, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अन्नू भलावी , अवर सचिव.

785

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

विधि और विधायी कार्यं विभाग

भोपाल , दिनांक 2 फरवरी 2023

फा. क्र. 398-2023 - इक्कीस- ब ( एक) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 233 के खण्ड ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, उच्च न्यायालय के परामर्श से , मध्यप्रदेश शासन , एतद्वारा , निम्नलिखित वरिष्ठ व्यवहार न्यायाधीशों को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा की शर्तें ) नियम, 2017 के नियम 5 ( 1 ) (बी) के अंतर्गत उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से , आगामी आदेश होने तक, जिला न्यायाधीश ( प्रवेश स्तर ) , वेतनमान रुपये 51550-1230-58930-1380-63070 के पद पर स्थानापन्न रूप से कार्य करने के लिए नियुक्त करता है :-

1. श्री राकेश कुमार पाटीदार

2. श्री दिनेश कुमार प्रजापति

पंजी. क्र. 453-2023- इक्कीस- ब( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री किशोर कुमार मिश्रा, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , हट्टा, जिला दमोह कीसेवाएं औद्योगिक न्यायालय खण्डपीठ रीवा में न्यायिक सदस्य के पद पर प्रतिनियुक्ति पर उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा , श्रम विभाग , मंत्रालय को सौंपता है.

पंजी. क्र. 406-2023 - इक्कीस - ब( एक ) .- राज्य शासन , श्री तनवीर अहमद खॉन , अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, विद्युत् अधिनियम के अंतर्गत, विशेष न्यायालय क्रमांक -10, सागर की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर मध्यप्रदेश वक्फ अधिकरण में पीठासीन अधिकारी के पद पर , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से एतद्वारा , मध्यप्रदेश शासन, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक कल्याण विभाग, मंत्रालय को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बिनोद कुमार द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 30 जनवरी 2023

फा. क्र. 489- इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन , दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 ( क्रमांक 02 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, श्रीमती राखी सिंह, जिला लोक अभियोजन अधिकारी , विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन, ग्वालियर संभाग के विशेष न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी करने हेतु उनकी पदस्थापना तक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

फा. क्र . 489- इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन , दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 ( क्रमांक 02 सन्1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग में लाते हुए, श्री पुष्पेन्द्र कुमार गर्ग, जिला लोक अभियोजन अधिकारी, विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन, भोपाल संभाग के विशेष न्यायालयोंमें लंबित प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी करने हेतु उनकी पदस्थापना तक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सतीश चन्द्र शर्मा , सचिव.

भोपाल , दिनांक 2 फरवरी 2023

पंजी क्र. 488-2023 - इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा, तहसील- केसली, जिला सागर में विभागीय आदेश दिनांक 13 जुलाई 2018द्वारा नियुक्त नोटरी , श्री गिरीश स्वामी एवं जिला मुख्यालय, सागर में विभागीय आदेश दिनांक 23 जनवरी 1998 द्वारा नियुक्त नोटरी , श्री हरिकृष्ण कौशकिया का निधन होने के कारण उक्त नोटरियों का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राघवेन्द्र भारद्वाज, अपर सचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2023

786

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 2 फरवरी 2022

सूचना

क्रमाक - यूडीएच -3 / 0129 / 2022 /18-5:- मध्यप्रदेश नगर तथा ' ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012 ) , की धारा 23- " क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार एतद् द्वारा वि० क०अ ० सह आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-4050 / टी सी/ 133 / सागर / उपां / नग्रानि / 2022 भोपाल दिनांक 04/10/2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित सागर विकास योजना 2031 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है । उपांतरण ब्यौरे एवं शर्ते निम्नानुसार है:-

अनुसूची

खसरा क्रमांक

क्र ग्राम

विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

3.

4. 1.

2.

1

147/ 1 / 1 / 1 /

उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू-उपयोग

6.

5.

20.3115

हेक्टेयर

तिली माफी (वार्ड कमांक 05)

2

147/1/1/1/1 0.3000 हेक्टेयर

योग:-

मिश्रित एवं 30 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग

वर्तमान आवासीय, वर्तमान सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक, 30 मीटर चौडा प्रस्तावित मार्ग वर्तमान आवासीय एवं 30 मीटर चौडा प्रस्तावित मार्ग

मिश्रित एवं 30 मीटर चौडा प्रस्तावित मार्ग

कुल रकबा

0.6115

हेक्टेयर

नोट:-

1 प्रश्नाधीन भूमि के पश्चिम दिशा में स्थित सम्मुख तित्ली माफी तिगड्डा से डी आई जी बंगला मार्ग की चौड़ाई 30.00 मीटर निर्दिष्ट है । अतः मार्ग विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा ।

शर्ते

1 उक्त मिश्रित भूमि उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों हेतु आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र में उल्लेखित समस्त गतिविधियाँ मान्य होगी ।

2 उक्त मिश्रित गतिविधियों हेतु नियमन, तथा विकास मानदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 एवं सागर विकास योजना, 2031 के प्रावधानुसार लागू होगें ।

3 उपरोक्त उपांतरण सागर विकास योजना 2031 का एकीकृत भाग होगा ।

787

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

क्रमांक- यूडीएच -3 / 0130 / 2022 /18-5: - मध्यप्रदेश नगर तथा ' ग्राम ' निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक -1 सन् 2012 ) , की धारा 23- " क " की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार एतद् द्वारा वि०क ०अ ० सह आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-4054 / टी सी / 123 / सागर / उपां / नग्रानि / 2022 भोपाल दिनांक 04/10/2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित सागर विकास योजना 2031 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है । उपांतरण ब्यौरे एवं शर्ते निम्नानुसार है:-

अनुसूची

क्र

ग्राम

खसरा क्रमांक

विकास योजना में निर्दिष्ट भू- उपयोग

उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू- उपयोग

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

1.

2.

3.

4.

1

0.6119

184/1

हेक्टेयर तिली माफी (वार्ड कमांक 47) तहसील सागर नगर जिला सागर

2

1.0481

184/2/1

हेक्टेयर

योग:-

5.

6.

मिश्रित एवं 30.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग

प्रस्तावित आवासीय एवं 30 मीटर चौडा प्रस्तावित मार्ग

मिश्रित एवं 30.00 मीटर चौडा प्रस्तावित मार्ग

प्रस्तावित आवासीय एवं 30 मीटर चौडा प्रस्तावित मार्ग

कुल रकबा

1.660

हेक्टेयर

नोटः-

1 प्रश्नाधीन भूमि के उत्तर दिशा में स्थित तिल्ली तिगड्डा से धर्मश्री चौराहा मार्ग की चौड़ाई 30.00 मीटर निर्दिष्ट है , अतः मार्ग विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराया जाना आवश्यक होगा ।

शर्ते

1 उक्त मिश्रित भूमि उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों हेतु आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र में उल्लेखित समस्त गतिविधियाँ मान्य होगी ।

2 उक्त मिश्रित गतिविधियों हेतु नियमन, तथा विकास मानदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 एवं सागर विकास योजना, 2031 के प्रावधानुसार लागू होगें ।

3 उपरोक्त उपांतरण सागर विकास योजना 2031 का एकीकृत भाग होगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

788

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल , दिनांक 2 फरवरी 2023

फा. क्रमांक 403 /21 -ब(एक)/2023 , विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 की उप- धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद् द्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई) 83-03-इक्कीस-ब (एक)-5846-2018 , दिनांक 7 दिसम्बर, 2018 , जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 21 दिसंबर 2018 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्: -

संशोधन

उक्त अधिसूचना में , सारणी में, अनुक्रमांक 87, 88 , 89, 90 तथा 91 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात : -

सारणी

विशेष न्यायालय का नाम

सिविल जिले

अनुक्रमांक

का नाम

(3)

(2)

(1)

विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता (विद्युत क्षेत्र के अनुसार)

(4)

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश,

सागर

"87

सागर

सागर

88

सिविल जिला सागर का समस्तविद्युत क्षेत्र (अनुक्रमांक

87,88,89,90, और 91-क में

दिए गए को छोडकर )

बण्डा का विद्युत क्षेत्र

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश ,

बण्डा

सागर

89

खुरई का विद्युत क्षेत्र

अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश,

खुरई

सागर

90

बीना का विद्युत क्षेत्र

बीना अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश,

सागर

91

रेहली का विद्युत क्षेत्र"

रेहली अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश,

(2) इस प्रकार यथा स्थापित अनुक्रमांक 91 के पश्चात निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अन्तः स्थापित की जाएं, अर्थात्: -

सागर

91-क

देवरी का विद्युत क्षेत्र ।" ।

अतिरिक्त सेशन

न्यायाधीश, देवरी

789

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

F. No. 403/21- B ( One )In exercise of the powers conferred by sub - section (1) of section 153 of the Electricity Act , 2003 ( No. 36 of 2003 ), the State Government with theconcurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17 (E) 83/03/ΧΧΙ- B(1)/5846/2018 dated 7th December, 2018 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette Part - I dated 21st December , 2018 , namely: -

Amendment

In the said Notification , in the table, -

(1) for serial number 87, 88, 89, 89, 90 and 91 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted , namely:-

In the said Notification , in the table , for serial numbers 87, 88, 89, 90 & 91 and entries relating thereto , the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely:-

TABLE

NameofSpecial Court

S.No

Name of Civil District

Territorial jurisdiction of the Special Court (According to Electricity Area )

(4)

(3)

(2)

(1)

"87

Sagar

Additional Sessions

Judge, Sagar

All Electricity Area of Civil District Sagar ( excluding the territorial jurisdiction given at serial no . 88 , 89, 90, 91 and 91-A)

Electricity Area of Banda Sagar

88

Additional Sessions

Judge, Banda

Electricity Area of Khurai 89

Sagar

Additional Sessions

Judge, Khurai

Electricity Area of Bina Sagar

90

Additional Sessions

Judge, Bina

Electricity Area of Rehli ." .

Sagar

91

Additional Sessions

Judge, Rehli

(2) after serial number 91 as so substituted , the following serial number and entries relating thereto shall be inserted, namely : -

Electricity Area of Deori ." .

Sagar

"91-A

Additional Sessions

Judge, Deori

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. के. द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

790

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 7 फरवरी 2023

कमांक : एफ-13-39 / 2011 / तेरह, यतः , मध्यप्रदेश शासन, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने अपने आदेश कमांक एफ - 16-55 / 2021 / ए - ग्यारह दिनांक 28.07.2021 के माध्यम से मेसर्स ट्रायडेंट ग्रुप द्वारा बुदनी, जिला सीहोर में प्रस्तावित स्पिनिंग यूनिट को विभिन्न विशेष सुविधाएं जिसमें विद्युत शुल्क से छूट भी सम्मिलित है, इस शर्त के साथ प्रदान की हैं कि परियोजना आदेश जारी होने की दिनांक से तीन वर्ष के भीतर प्रतिबद्ध निवेश के साथ वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करेगी ;

और यतः एम.पी. इण्डस्ट्रियल डेवलपमेंट कार्पोरेशन लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 22.04.2022 एवं 17.11.2022 के माध्यम से सूचित किया है कि राज्य स्तरीय साधिकार समिति ने दिनांक 31.01.2022 को आयोजित अपनी बैठक में उपरोक्त आदेश दिनांक 28.07.2021 के माध्यम से मेसर्स ट्रायडेंट ग्रुप की नवीन स्पिनिंग यूनिट ( यूनिट कमांक 6 एवं सी.आई.ई. 14187) को प्रदान की गई विशेष सुविधाओं की पात्रता निर्धारित की है ;

अतएव , मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17 सन,2012 ) की धारा 5 के खण्ड (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , एतद्द्वारा मेसर्स ट्रायडेंट ग्रुप की नवीन स्पिनिंग यूनिट ( यूनिट क्रमांक 6, सी.आई.ई. 14187) के विद्यमान संयोजन के अतिरिक्त भार पर 0.25 प्रतिशत की दर से विद्युत शुल्क अधिरोपित करती है :

परन्तु विद्युत शुल्क की ऐसी दर केवल विद्यमान संयोजन पर अतिरिक्त भार की सीमा तक एवं दिनांक 27.07.2021 से दिनांक 26.07.2031 तक की अवधि हेतु ही लागू होगी :

परन्तु यह और कि मेसर्स ट्रायडेन्ट ग्रुप से, विद्यमान संयोजन से अपनी नवीन स्पिनिंग यूनिट (यूनिट कमांक 6 एवं सी.आई.ई. 14187 ) को विद्युत के प्रदाय पर विद्युत शुल्क के संदाय से छूट प्राप्त करने के लिए, उक्त अधिनियम की धारा 15 की उप- धारा (2) के खंड (ख ) तथा मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क नियम , 1949 के नियम 10 के उप - नियम (1 ) के उपबंधों को ध्यान में रखते हुए एक पृथक सब- मीटर स्थापित करने की अपेक्षा की जाएगी ।

यह अधिसूचना दिनांक 27.07.2021 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी तथा दिनांक 26.07.2031 तक प्रवृत्त रहेगी ।

791

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

No. F -13/39/ 2011/13: Whereas , Industrial Policy and Investment Promotion Department, Government of Madhya Pradesh vide its order No. F - 16-55 /2021 /A -XI dated 28.07.2021 has granted various special facilities including exemption from Electricity Duty to the proposed spinning unit by M / s Trident Group in Budhni District Sehore with the condition that the project shall start its commercial production along with committed investment within three years from the date of issue of order ;

And whereas , M.P. Industrial Development Corporation Limited vide its letters dated 22.04.2022 and 17.11.2022 has intimated that the State Level Empowered Committee in its meeting held on 31.01.2022 has determined eligibility of special facilities granted to new Spinning Unit ( Unit No.6 and CIE 14187) of M / s Trident Group vide above order dated 28.07.2021 ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by Clause (i ) of Section 5 of the Madhya Pradesh Vidyut Shulk Adhiniyam, 2012 (No. 17 of 2012), the State Government, hereby , impose Electricity Duty at the rate of 0.25% on the additional load of the existing connection of new Spinning Unit ( Unit 6 , CIE 14187) of M / s TridentGroup:

Provided that such rate of Electricity Duty shall be applicable only to the extent of additional load , on the existing connection and for the period from 27.07.2021 to 26.07.2031:

Provided further that M/ s Trident Group shall be required to install a separate sub -meter to avail exemption from payment of electricity duty on supply of power to its new - spinning unit (Unit No. 6 and CIE 14187) from existing connection in view of provisions of clause (b ) of sub - section (2) of Section 15 of the said Act and sub - rule (1) ofRule 10 of Madhya Pradesh Electricity Duty Rules, 1949 .

This notification shall be deemed to have come into force with effect from 27.07.2021 and shall remain in force till 26.07.2031 .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज अग्रवाल , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

[ भाग 1

त्रि, दिनांक 10 फरवरी 2023 मध्यप्रदेश राजपत्र,

792

कीदूरी

देवास,दिनांक9जनवरी2023

प्रस्तावितथानेसेगांव

पश्चिम15कि.मी.

पश्चिम10कि.मी.

पश्चिम27कि.मी.

पश्चिम16कि.मी.

पश्चिम11कि.मी.

पश्चिम14कि.मी.

पश्चिम25कि.मी.

पश्चिम15कि.मी.

पश्चिम26कि.मी.

पश्चिम15कि.मी.

पश्चिम13कि.मी.

पश्चिम12कि.मी.

पश्चिम25कि.मी.

प्रस्तावित

कमलापुर

कमलापुर

कमलापुर

कमलापुर

कमलापुर

कमलापुर कमलापुर

कमलापुर कमलापुर

कमलापुर

कमलापुर कमलापुर

कमलापुर

थानेकानाम

वर्तमानथानेसेदूरी

उत्तरपूर्व12कि.मी.

उत्तरपूर्व11कि.मी.

उत्तरपूर्व10कि.मी.

पश्चिमउत्तर13कि.मी.

पश्चिमउत्तर15कि.मी.

पश्चिमउत्तर16कि.मी.

पश्चिमउत्तर12कि.मी.

पश्चिमउत्तर10कि.मी.

उत्तर06कि.मी.

उत्तर10कि.मी.

उत्तर07कि.मी.

उत्तर06कि.मी.

उत्तर08कि.मी.

विभागप्रमुखोंकेआदेश

वर्तमानथाना/पुलिस

चौकीकानाम

बागली238.68

बागली1155

बागली1789.28

बागली982.12

बागली405.172

बागली511.90

बागली306.74

बागली197.08

बागली273.16

बागली401.04

बागली334.53

बागली925.819

बागली464.86

कार्यालय,कलेक्टरएवंजिलादण्डाधिकारी,जिलादेवास,मध्यप्रदेश

ग्रामकानाम

09अमरपुरा

10अवल्दा

03गुनेरा

05लखवाडा

07अंबाझर

13मोखालिपपल्या

02गुराडियाकला

क्र.

11अवल्दी

06मुकुन्दगढ

12गोपालपुरा(टिमरानिया)

01चापडा

04गुनेरी

08भमौरी

पुलिसअधीक्षकःदेवासकापत्रकमांक-पुञ्ज/देवास/एसी/52/2022देवास,दिनांक30.08.2022एवंपत्र कमांक-पुअ/देवास/एसी/बी-4449-ए/2022देवास,दिनांक10.10.2022केअनुसारकमलापुरपुलिसचौकीकोथानेमें उन्नयनकरनवीनथानाबनायाजानेहेतुजिलास्तरपरगठितसमितिद्वाराथानाकमलापुरकापरिसीमनप्रस्तावप्राप्तहुआहै एवंगठितसमितिद्वारापुलिसचौकीकमलापुरके54ग्रामोंकोथानाकमलापुरमेंउन्नयनकियेजानेकानिर्णयलियागयाहै। म.प्र.शासनगृह(पुलिस)विभागकाज्ञापनकमांकएफ-2(क)/9/08/बी-3/दोभोपाल,दिनांक30.07.2010केप्रावधान अनुसारजिलेकेभीतरथानों/चौकियोंकीसीमाकाअधिकार/परिसीमननिर्धारणकरनेकेअधिकारप्रत्यायोजितकियेगयेहैं। अतःमैंऋषवगुप्ता,जिलादण्डाधिकारी,जिलादेवासदण्डप्रक्रियासंहिता1973-1974कास-2कीधारा 2केखण्डएस.द्वाराप्रदत्तशक्तियोंकोअमलमेंलातेहुएनिम्नांकितअनुसूचीमेंवर्णितदेवासजिलाअन्तर्गतअनुभागबागली केपुलिसचौकीक्षेत्रकमलापुरके54ग्रामोंकोजनसुविधाएवंप्रशासकीयसुविधाकोदृष्टिगतरखतेहुएथानाकमलापुरहेतु परिसीमनसंबंधीप्रस्तावकीअधिसूचनाजारीकरताहूँ:-

क्र.30-एसडब्ल्यू-एफ-72-2023 793

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र,

दिनांक 10 फरवरी 2023

A

पश्चिम12कि.मी.

पश्चिम06कि.मी.

पश्चिम07कि.मी.

दक्षिण06कि.मी.

दक्षिण02कि.मी.

पश्चिम12कि.मी.

पश्चिम07कि.मी.

पश्चिम08कि.मी.

०कि.मी.

दक्षिणपूर्व10कि.मी.

पूर्वदक्षिण06कि.मी.

पूर्वदक्षिण06कि.मी.

उत्तरपश्चिम07कि.मी.

उत्तर08कि.मी.

उत्तर13कि.मी.

पूर्व05कि.मी.

पश्चिम07कि.मी.

पूर्व08कि.मी.

उत्तरपश्चिम08कि.मी.

उत्तर10कि.मी.

पूर्वदक्षिण07कि.मी.

पूर्व12कि.मी.

उत्तर12कि.मी.

उत्तर07कि.मी.

उत्तर10कि.मी.

उत्तरपश्चिम06कि.मी.

उत्तर12कि.मी.

उत्तर10कि.मी.

उत्तर06कि.मी.

पूर्व05कि.मी.

कमलापुर

कमलापुर

कमलापुर

कमलापुर

कमलापुर

कमलापुर

कमलापुर

कमलापुर

कमलापुर

कमलापुर

कमलापुर

कमलापुर

कमलापुर

कमलापुर

कमलापुर

कमलापुर

कमलापुर

कमलापुर कमलापुर

कमलापुर

कमलापुर

कमलापुर

कमलापुर

कमलापुर

कमलापुर

कमलापुर

कमलापुर

कमलापुर

कमलापुर

कमलापुर

उत्तरपूर्व12कि.मी.

उत्तरपूर्व12कि.मी.

पूर्व19कि.मी.

पूर्व15कि.मी.

पूर्वउत्तर19कि.मी.

पूर्वउत्तर23कि.मी.

पूर्वउत्तर14कि.मी.

पूर्वउत्तर25कि.मी.

पूर्व29कि.मी.

पूर्वउत्तर17कि.मी.

उत्तरपूर्व25कि.मी.

उत्तरपूर्व32कि.मी.

उत्तरपूर्व27कि.मी.

पूर्व29कि.मी.

उत्तरपूर्व38कि.मी.

पूर्व30कि.मी.

पूर्व28कि.मी.

पूर्व37कि.मी.

उत्तरपूर्व37कि.मी.

उत्तरपूर्व34कि.मी.

पूर्व29कि.मी.

उत्तरपूर्व31कि.मी.

उत्तरपूर्व35कि.मी.

उत्तरपूर्व23कि.मी.

पूर्व32कि.मी.

उत्तरपूर्व30कि.मी.

पूर्व30कि.मी.

पूर्व28कि.मी.

पूर्व15कि.मी.

पूर्व30कि.मी.

बागली936.78

बागली2987.39

बागली206.23

बागली384.44

बागली164.36

बागली486.17

बागली265.61

बागली241.60

बागली606.34

बागली422.84

बागली153.04

बागली371.29

बागली547.083

बागली477.12

बागली227.30

बागली176.47

बागली178.61

बागली621.70

बागली605.26

बागली605.26

बागली224.11

बागली629.27

बागली300.65

बागली186.89

बागली286.63

बागली555.319

बागली721.44

:बागली1556.73

!बागली1848.63

|बागली2376.24

खेडापिपल्यासाहब

ईस्माइलखेडी

कमलापुर

माकडिया

डैरियाआभा

बडी

कैलोद

पोलाय

22बामनखेड़ी

15 18शिवपुरी

24देवास्या

32हमीरखेडी

14

26छायन

19मातमौर

16आगुर्ली

25बोरान्या

20

21बेडामउ

23करोंदिया

30सामगी

17

29चन्द्रकेशर

33थलघेवरिया

28खेडाखाल

27धनतालाब

34

38अवराजसाहनी

36कवडिया

40

31डिगोद

39गोपीपुर

35महुडिया

42

43कांझर

37धीगरखेडा

41 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

[ भाग 1 794

पश्चिम31कि.मी.

पश्चिम32कि.मी.

पश्चिम23कि.मी.

उत्तरपश्चिम14कि.मी.

उत्तरपश्चिम15कि.मी.

उत्तर15कि.मी.

उत्तर11कि.मी.

उत्तरपूर्व07कि.मी.

उत्तर03कि.मी.

पूर्व07कि.मी.

पूर्व12कि.मी.

ऋषवगुप्ता,जिलादण्डाधिकारी.

कमलापुर

कमलापुर

कमलापुर

कमलापुर

कमलापुर

कमलापुर

कमलापुर

कमलापुर

कमलापुर

कमलापुर

कमलापुर

मध्यप्रदेशकेराज्यपालकेनामसेतथाआदेशानुसार,

पश्चिमउत्तर14कि.मी.

पश्चिमउत्तर15कि.मी.

उत्तर13कि.मी.

उत्तर27कि.मी.

उत्तर25कि.मी.

उत्तरपूर्व32कि.मी.

उत्तरपूर्व28कि.मी.

उत्तरपूर्व35कि.मी.

उत्तरपूर्व35कि.मी.

उत्तरपूर्व28कि.मी.

पूर्व25कि.मी.

हाटपिपल्या199.50

हाटपिपल्या491.23

हाटपिपल्या197.10

हाटपिपल्या179.67

हाटपिपल्या801.08

बागली5865.23

बागली1584.26

बागली291.22

बागली996.62

बागली165.32

बागली372.14

चोरपिपल्या

ओदलाझिरी

जामनझिरी

भीलआमला

स्लायखेडी ग्यारसपुरा

बिलावली

पितावली

इकलेरा

पालखा

तिस्सी

52

50

54

53

49

51

48

45

47

44 46 795

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

दमोह, दिनांक 17 जनवरी 2023

पत्र क्र. 01 - भू- अर्जन- 2022-23.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता हूँ :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन भूमि का वर्णन तहसील ग्राम का नाम

जिला

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्ट. में)

(3)

(4)

6.867

(1) दमोह

बरखेरा नाहर/

(2) बटियागढ़

(6) सीतानगर मध्यम सिंचाई परियोजना के बांध निर्माण.

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , दमोह .

सुम्मेर

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी पथरिया एवं कार्यालय , कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, दमोह के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एस. कृष्ण चैतन्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 19 जनवरी 2023

को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिए पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिए अपेक्षित है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला- पन्ना

(ख ) तहसील- गुनौर

(ग) ग्राम- नचनौरा

प्र. क्र. 06- अ-82- वर्ष- 2022-23.- भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय- सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 ( 2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची की कंडिका क्रमांक ( 2 ) में वर्णित प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार

(घ) क्षेत्रफल-0.211 हेक्टेयर.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2023

796

भूमि का प्रकार खसरा नम्बर

कुल अर्जित रकबा (हैक्टेयर में)

(3)

(2)

(1)

0.061

456

निजी भूमि

0.030

निजी भूमि 457

0.080

856

निजी भूमि

0.040

1864/480

निजी भूमि

योग . 0.211

(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है:- नचनौरा तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण हेतु छूटे हुए रकवे की भूमि का अर्जन हेतु धारा 19 का प्रकाशन , ग्राम नचनौरा तहसील एवं अनुभाग गुनौर.

(3 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , गुनौर में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय कुमार मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 3 जनवरी /फरवरी 2023

क्र. 850 - भू-अर्जन-2023 .- चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला - छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चौरई

(ग) नगर/ग्राम-खमरियाखुर्द, प.ह.नं. - 27 , ब. नं. -43, रा. नि. मं.-कपुर्दा.

(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल -

कुल रकबा 01.175 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

0.061

92/4

0.033

96/3

0.107

96/2

0.010

93

0.140

94

0.260

95/1-2

0.043

76

0.043

51

0.280

53/1-2, 75/1-2

0.042

33/2

0.023

0.042

33/1

0.081

34/2

0.010

35/2

योग.. कुल रकबा 01.175 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

( 2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन परियोजना की सिवनी शाखा नहर एवं उसकी वितरक नहर उपवितरक तथा माईनर सबमाईनर नहर के निर्माण हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना , तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांयी तट नहर संभाग सिंगना, तहसील चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शीतला पटले , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

797

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला खरगोन मध्यप्रदेश एवं सक्षम प्राधिकारी , मध्यप्रदेश , शासन

राजस्व विभाग

(भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 )

(क्रं.- 30 सन् 2013) की धारा 11 (1 ) के अन्तर्गत, )

क्र.-150-भू-अर्जन-22

:

खरगोन, दिनांक 27 दिसम्बर 2022

चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1 ) के खाने 1 से 4 में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने 6 में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शितं भूमि के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके व्दारा अनुसूची(1 ) के खाने 6 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 व्दारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूँ ।

: अनुसूची (1 ):-

जिला

ग्राम/ नगर

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

अर्जित की जाने

वाली भूमि का

कुल क्षेत्रफल

(हे.में)

1

2

3

4

गोगांवा

खरगोन.

0.440

मोहम्मदपुर

5

6

यंत्री, विकास कं.-18

कार्यपालन नर्मदा संभाग खरगोन

बिस्टान उ‌द्वहन सिंचाई योजना के अन्तर्गत पम्प हाउस-01 के निर्माण एवं अन्य कार्य हेतु "

अनुसूची (2):-

बिस्टानं उद्वहन सिंचाई परियोजना के अन्तर्गत पम्प हाउस -01 के निर्माण एवं अन्य कार्य हेतु " ग्राम मोहम्मदपुर की प्रभावित निजी भूमि का विवरण

सर्वे नंबर

309/456/3

अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)

0.440

नोटः भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू अर्जन अधिकारी, खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री नर्मदा विकास संभाग - 18 खरगोन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कुमार पूरुषोत्तम, कलेक्टर एवं सक्षम प्राधिकारी .

798

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

[ भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर , मध्यप्रदेश एवं पदेन अपर सचिव , मध्यप्रदेश , शासन

राजस्व विभाग

क्र.-55-अ-82-21-22- भू-अर्जन-22-10667

सागर, दिनांक 21 दिसम्बर 2022

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्तियाँ प्राप्त नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह

समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) मे उल्लेखित शासकीय भूमि पर स्थित मकानों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । प्रस्तावित भूमि पर स्थित शासकीय मकानों के अर्जन के कारण कुटुंबों का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना भी सभांवित है । अतः शासकीय भूमि पर स्थित मकानों का अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है ।

बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य

(1)   परियोजना का नाम :
(2)   भूमि का विवरण
      1. जिला                      :
      2. तहसील                     :
      3. ग्राम                    :
     4. पट.ह.नं.-                 :

:

सागर
मालथौन
पहरगुवां
60

704.25 वर्गमीटर

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

:: अनुसूची 01::

:: भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुंबों एवं मकान इत्यादि का विवरण::

ख.नं.

क्र. स.

भूमिपर निर्मित मकान धारक का विवरण नुसार भू-धारक का विवरण अभिलेखा

प्रभावित मकान का विवरण

झोपड़ी/ कच्चा कबेलू/टिनशेड़ / पक्का गाटर फर्शी / आर.सी.सी.

1

2

4

1

धारा-11 के. प्रकाशन दिनांक को धारा 3डी के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण

मकान का क्षेत्रफल (वर्ग.मी.मे)

प्रभावित मकान मे मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई/ अस्थाई)

5

6

मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा

3 146

शासकीय (चारागाह)

38.64

स्थाई निवास

टपरा लकडी का छत बरसाती

हरनाम पिता परसोतग अहिरवार (पत्नि कमला)

13.86

52.50

कुलयोग-

मकान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा

2

146

शासकीय (चारागाह)

21.50

स्थाई निवास

दहलान दीवार पत्थर की छत खपरेल

11.00

टपरा लकडी का छत बरसाती

रवि पिता परषोतम अहिरवाई (पत्नि इन्द्रकुमारी)

13.50

46.00

: कुल्योग- 799

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा

3

146

शासकीय (चारागाह)

सरस्वती बेवा परषोतम अहिरवार

22.79

स्थाई निवास

मिहीलाल पिता परसोतन (अविवाहित)

दहलान दीवार पत्थर की छत टीनसेट

दीवार लकडी की छत बरसाती 11.66

17.28

हरगोविन्द्र पिता परसोतम (अविवाहित)

** शोचालय प्रक्का सीमेंट सीट

1.32

दहलान दीवार पत्थर की छत टीनसेट

कुलयोग:-

17.25

70.30

टपरा लकडी का छत बरसाती

4

146

शासकीय (चारागाह)

रामेश्वर पिता परषोतम अहिरवार (पत्नि पार्वती)

कुलयोग 12.40

अस्थाई निवास

12:40

दीवार ईट की छत नही अर्धनिर्मित

5

146

शासकीय (चारागाह)

प्लींथ मात्र आर.सी.सी.

रामदास पिता परषोत्तम अहिरवार (पत्नि सोना)

19.60

स्थाई निवास

14.80

कुलयोग:--

221

34,40

निवास 25.90

भवन पक्का दीवार ईट की छत आर.सी.सी.

कंकरीट

6 शासकीय रास्ता

शासकीय उप स्वास्थ्य केन्द्र पहरगुवा

27.30

हेतु उपयोग नहीं

भवन पक्का दीवार ईंट की छत आर.सी.सी.

कंकरीट

38.18

भवन पक्कादीवार ईट की छत आर.सी.सी.

कंकरीट

- कुलयोग:-

7

453

91.38

पक्काआर.सी.सी. मय गुम्बद

मंदिर श्री देव हनुमानजी

85.54

80.08

चबूतरा पक्का

शासकीय (आबादी गॉवठान)

कुलयोग:-

टपरा दीवार पत्थर उपर बरसाती 8

453 प्रेमनारायण पिता दशरथ प्रसाद तिवारी

शासकीय (आबादी गॉवठान)

शोचालय छत फर्शी

कुलयोग:-

निवास हेतु उपयोग नहीं

165.62

निवास

15.20

1.10

हेतु उपयोग नहीं

16.30-

दीवार पत्थर की छत बरसाती

9

710

शासकीय (आबादी गॉवठान)

भगवानसींग पिता खुमानसींग (पत्नि मीराबाई)

18.80

स्थाई निवास

गौशाला दीवार पत्थर एवं ईंट की छत खपरेल

27.20

लकडी के उपर टीन सेट निवास

कुलंयोग:-

43.99

89.99

मकान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा

10

710

शासकीय (आबादी गॉवठान)

मकुन्द पिता खुमान सींग लोधी (पत्नि इमरती बाई)

कुलयोंग:-

う

47.90

स्थाई निवास

47.90 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

800

मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा

710

20.77

स्थाई निवास 11 शासकीय (आबादी गॉवठान)

शेरसिंह पिता शिवराज सींग (अविवाहित)

22.08

शिवराजसींग पिता लटकन सींग लोधी (पत्निमुलाबाई) मकान दीवार ईट की छत टीनशेड फर्श कच्चा

दहलान दीवार पत्थर छत खपरेल

9.28

रजनी पिता शिवराज सींग (अविवाहित)

मकान दीवार ईट की छत सीमेट सीट फर्श

21.74

पक्का

t

नहानी दीवार ईंट की छत लकडी बरसाती

3.60

77.46

कुलयोग:-

704.25.

कुलयोग:-

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बो के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय , सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है: -

(1 ) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा ।

(2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को , जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा ।

(3 ) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है , तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।

(4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा ।

(5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां , अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो , उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की , जिसकी अपेक्षा की जाए , व्यवस्था किया जाना या

(ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय या

(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रूपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा ।

(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है , को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।

(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है , को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

(8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या एसे प्रभावित कुटुब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर- कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र स अनिच्छा से विस्थापित कियागया है , ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार , अधिसूचना द्वारा विनिदिष्टि करें ।

801

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

(9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता " दिया जाएगा ।

(11) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।

(12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।

(13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।

3- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/ जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं , यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।

(1 ) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।

(2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं ।

(3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।

(4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।

(5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह

(6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या

(7) यथेचित पंचायत घर

(8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्यं सम्मिलित होनी चाहिए ।

(9) जाति-संमुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह

(10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु

(11 ) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर - परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी

( (13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय

(14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र

(15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(16) बच्चो के लिए क्रीड़ा क्षेत्र

(17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र

(18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल /वृक्ष चौतरा

(19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो

(20) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

[ भाग 1 802

(21 ) प्रभावित कुटुबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील बण्डा के ग्राम पनारी में शासकीय भूमि खसरा नंबर-33 कुल रकवा 139.170 हे . में से 120.00 हे . भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-63 अ / 19(3 ) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 28/09/2019 द्वारा तथा तहसील मालथौन के ग्राम पिथौली पटवारी हल्का नंबर 61 मे खसरा नंबर 44 रकबा 12.37 हेक्ट. मे से रकबा 10.00 हेक्ट. भूमि न्यायालय कलेक्टर , सागर के प्रकरण क्रमांक-19 अ / 19 (3 ) वर्ष 2020-21 में पारित आदेश दिनांक 27/08/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना, पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 30X50 वर्गफुट का आवासीय भू-खण्ड मौजा पनारी एवं पिथौली की आवंटित भूमि में प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी ।

(22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम / मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा ।

(23 ) अधिनियम की धारा 3 डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति / कुटुंब को दिया जावेगा ।

4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्व व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि / स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि / स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितो के लिए प्रतिकारो और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी मालथौन जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 87 / 0/ /2022 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगतै रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पतियों मे अपने अपने हितो की प्रकृति तथा ऐसे हितो के लिए प्रतिकर के दावो की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापो के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो , के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

5- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मालथौन जिला सागर तथा परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

803

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

सागर, दिनांक 30 जनवरी 2023 क्र.-66-अ-82-21-22- भू-अर्जन-870

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013' की धारा 11 (1 ) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में प्राप्त आपत्तियो की अधिनियम 2013 की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2 ) मे उल्लेखित शासकीय भूमि पर स्थित मकानों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । प्रस्तावित भूमि अर्जन के कारण कुटुंबो का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना भी सभांवित है । अतः शासकीय भूमि पर स्थित मकानों के अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2 ) में वर्णित भूमि पर स्थित स्थाई परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है ।

बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य

(1)   परियोजना का नाम   :
(2)   भूमि काविवरण
      1. जिला                       :    सागर
      2. तहसील                      :     बण्डा
      3. ग्राम

: सलैयाखुर्द

:

4. पट.ह.नं.-

08

: 8125.04 वर्गमीटर निर्मित क्षेत्र

5. अर्जित मकोलगका क्षेत्रफल

::अनुसूची - 01:

स.

प्रभावित मकान का विवरण

ख.नं. भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण

झोपड़ी / कच्चा कबेलू/ टिनशेड़ / पक्का गाटर फर्शी/ आर.सी.सी.

मकान का क्षेत्रफल (व.मी.मे)

वर्तमान क्र. अभिलेखा नुसार भू-धारक का विवरण

धारा -11 के प्रकाशन दिनांक को 3 ड के तहत प्रभावित. परिवारों का विवरण

प्रभावित मकान में मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई/ अस्थाई)

6

43.56

3/1

وتیده2

मकान पक्कादीवार ईट की छत टीनसेट

फर्श पक्का

1. शासकीय (चारागाह)

स्थाई निवास शुभमपिता अमरसिंह यादव (पत्निअनामिका)

दहलान दीवार पत्थर की छत सीमेंट सीट

134.55

दहलान दीवार पत्थर उपर सीमेंट सींट

27.52

दहलान दीवार पत्थर उपर लकडी बरसाती

36.30

दहलान दीवार पत्थर उपर टीनशेड

21.36

गौशाला दीवार लकड़ी छत बरसाती

64.35

327.64

कुल योग मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

804

3/1

2 शासकीय (चारागाह)

[ भाग 1

92.25

मकान पक्कादीवार ईट छत आर.सी.सी फर्श पक्कां

स्थाई निवास

किचन दीवार लकडी छत बरसाती

1.ब्रजेश पिता रूपनारायण (पत्नि बिमलेश) 2 रामसहाय पिता रूपनारायण 1/2 हिस्सा ( पत्नि चन्द्रबाई)

कुल योग 30.00

स्थाई निवास

122.25

दहलान दीवार लकडी छत बरसाती की

3

3/1 रूपनारायण पिता रामचरण यादव

शासकीय (चारागाह)

23.00

गौशाला दीवार लकडी छत बरसाती

30.30

दहलान दीवार लकडी छत बरसाती की

26.00

निवास हेतु उपयोग नहीं है ।

गौशाला दीवार पत्थर की छत लकड़ी

40.00

बरसाती फर्श कच्चा

कुल योग

4

3/1 पंचूपिता गंदू पटेल

शासकीय (चारागाह)

119.30

45.99

मकान दीवार ईंट की छत टीन शीट फर्श कच्चा

18.98

गौशाला पिल्लर ईट की छत लकडी बरसाती

निवास हेतु उपयोग नहीं है ।

शौचालय पक्का छत सीमेंटसीट

कुल योग

5

3/1

1.44

66.41

123.28

मकान पक्का दीवार ईट की छत टीन शीट फर्श पक्का शासकीय (चारागाह)

अमोल सिंह पिता खुमान सिंह पटैल (पत्नि कौशल्या)

अस्थाई निवास

गौशाला दीवार लकडी की छत बरसाती

30.82

पानी की होदी पक्की

5.88

शौचालय पक्का छत नहीं

कुल योग

6

3/1

4.20

164.18

49.28

मकान दीवार ईंट की छत टीनसेट फर्श कच्चा शासकीय (चारागाह)

हम्मीर सिंह पिता हरीसिंह लोधी (पत्नि ललता) दहलान गौशाला दीवार ईंट की छत लकडी

बरसाती 27.25

निवास हेतु उपयोग नहीं है ।

शौचालय पक्का छत सीमेटसीट

कुल योग

7

1.44

77.97

झोपडी दीवार लकड़ी छत बरसाती

3/1 रामकली बेवा गंगाराम चढार

शासकीय (चारागाह)

43.71

निवास

झोपडी दीवार लकड़ी छत बरसाती

16.80

मकान कच्चा दीवार पत्थर की छत फर्शी

19.60

हेतु उपयोग नहीं है ।

झोपडी दीवार लकडी छत घास-फूस

18.00

दीवार लकडी छत लकडी बरसाती

कुल योग 94.16

192.27

झोपडी दीवार लकडी छत बरसाती -

8

लोटन पिता सरू आदिवासी

शासकीय 3/1 (चारागाह)

कुल योग 20.80

अस्थाई निवास

20.80 805

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

9

मकान दीवार ईट की छत टीन शेड

3/1

शासकीय (चारागाह)

राजापिता बहादुर सिंह लोधी (पत्नि बबीता)

कुल योग

10

3/1

शासकीय (चारागाह)

17.36

अस्थाई निवास

17.3674

35.36

मकान दीवार ईंट की छत टीनसेट फर्श कच्वा

बहादुर पिता बारेलाल लोधी (पत्नि शारदाबाई)

अस्थाई निवास

26.68

मकान दीवार पत्थर की छत सीमेंट सीट फर्श कच्चा

46.00

दहलान दीवार पत्थर की छत लकड़ी

बरसाती

दहलान दीवार ईट छत सीमेंटसीट

5.78

दहलान दीवार ईट छत सीमेंट सीट

22.20

16.80

गौशाला दीवार मिट्टी पत्थर की छत बरसाती

गौशाला दीवार पत्थर की छत बरसाती

कुल योग

3/1

11 शासकीय (चारागाह)

20.40

173.22

18.00

मकान दीवार ईट की छत सीमेट सीट फर्श कच्चा

बल्देव पिता पंचू पटैल (पत्नि राजुल)

18.90

दहलान दीवार लकडी की छत लकडी बरसाती

निवास हेतु उपयोग नहीं है ।

18.00

गौशाला दीवार लकडी की छत लकड़ी बरसाती

दहलान दीवार पत्थर की छत सीमेंट सीट

कुल योग

3/1

12 शासकीय (चारागाह)

15.00

69.90

22.50

मकान दीवार ईट की छत सीमंट सीट फर्श कच्चा

छोटेलाल पिता गोपाल पटैल (पत्निराजरानी)

अस्थाई निवास

29.70

मकान दीवार ईंट की छत टीन शेड फर्श कच्चा

झोपड़ी लकड़ी छत सीमेंट सीट

8.75

किचिन दीवार ईट की छत लकडी बरसाती 50.40

दहलान लकड़ी बरसाती

15.41

दहलान लकड़ी बरसाती

15.18

गौशाला लकड़ी बरसाती

कुल योग

3/1 रामसिंह पिता चम्पक पटैल

13.30

155.24

29.67

मकान दीवार ईंट की छत टीन शेड फर्श कच्चा 13 शासकीय (चारागाह)

अस्थाई निवास

19.32

दहलान दीवाल ईट की ऊपर लकड़ी

बरसाती

कुल योग

14

3/1

शासकीय (चारागाह)

48.99

27.14

मकान पक्का दीवार ईंट की छत आर.सी. सी. फर्श पक्का

अस्थाई निवास

47.56

मकान दीवार ईंट की प्लास्टर नही छत

गाटर फर्शी

सौरभकुमार पिता कैलाश जैन गौरव पिता कैलाश जैन (पत्निशावित्री)

26.55

दहलान दीवार ईंट की छत सीमेंट सीट

फर्श पक्का

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

806

[ भाग 1

दहलान दीवार पत्थर की छत सीमेंट सीट

25.48

दहलान लकडी पिलर छत टीनसेट

19.80

गौशाला लकड़ी बरसाती की

35.10

दीवारे मात्र पत्थर की बनी

25.30

नहानी दीवार ईट की छत नहीं है ।

कुले योग 4.00

210.93

मकान दीवार ईट की छत खपरैल फर्श कच्चा

3/1

15 शासकीय (चारागाह)

बाबूपिता तुलसीराम पटैल (पत्निविनीता)

47.20

12.4

दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श

कच्चा

दहलान लकड़ी बरसाती की

19.50

निवास हेतु उपयोग नहीं है ।

दहलान दीवार ईट की छत खपरैल फर्श कच्चा 24.18

21.75

गौशाला दीवार पत्थर लकडी छत लकडी

बरसाती

7.75

गौशाला दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श

कच्चा

कुल योग 132.78

मकान पक्का दीवार ईट की छत गाटर

16

3/1

31.36

फर्शी फर्श पक्का

द्रोपती बेवा तुलसीराम पटैल

शासकीय (चारागाह)

अस्थाई निवास

किराना दुकान दीवार लकडी छत बरसाती

कुल योग

17

15.64

47:00

27.95

मकान पी.एम. आवास पक्का छत आर.सी.

सी फर्श पक्का

शासकीय 12 (चारागाह)

दौलत पिता रूपलाल सौर (पत्निइमरती बाई)

स्थाई निवास

20.21

झोपडी दीवार पत्थर की छत लकडी

घास-फूस

कुलं योग

18

48.16

12.90

मकान दीवार पत्थर की छत लकडीं

बरसाती

शासकीय      12     भूरे पिता उमराव                                                                   स्थाई
(चारागाह)          सिंह लोधी (पत्नि                                                                 निवास
                      उषाबाई)
                                                                            9.30

झोपडी दीवार लकडी की छत बरसाती

कुल योग

22:20

मकान दीवार पत्थर की छत लकडी बरसाती

गजेन्द्र पिता कल्याण

19 शासकीय 12 (चारागाह)

28.35

अस्थाई निवास 6.75

झोपडी दीवार लकडी की छत लकडी

बरसाती फर्श कच्चा

कुल योग

20

35.10

चबूतरा पक्कापत्थर का

शासकीय    12                                                   70.55               अस्थाई
(चारागाह)                                                      10.92               निवास

चबूतरा पत्थर का पक्का

ठाकुर बाबा का सार्वजनिक चबूतरा

कुल योग 81.47

تر

मकान दीवार ईट की छत टीनसेट फर्श कच्चा

21 शासकीय 12 (चारागाह)

54.75

गौशाला दीवार पत्थर छत लकड़ी बरसाती

  संतोष पिता                                                                   स्थाई
                                                                   सोनूपिता
रूपनारायण यादव                                                       संतोष     निवास
                                                       55.35
(पत्नि संजोबाई)                                                      यादव

दहलान दीवार पत्थर छत टीनसेट

13.50

दहलान दीवार पत्थर की छत खपरेल

21.12

8.10

चबूतरा पत्थरो का

गेट पिल्लर ईट के

3.60

-1.00

तुलसाना पक्का

नहानी दीवार ईट छत टीनसेट

कुल योग 4.75

162.17 807

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

शासकीय स्कूल

22

12

शासकीय (चारागाह)

34.40

भवन पक्का छत आर.सी.सी. लैंटर (पुराना

भवन)

कुल योगे

23

12

शासकीय (चारागाह)

निवास हेतु उपयोग नहीं है ।

34.40-

28.81

मकान पक्का दीवार ईट की छत आर.सी.

सी. फर्श पक्का

उमराव पिता अजमेरसिंह लोधी (पत्निगेंदारानी)

अस्थाई निवास

दहलान दीवार ईट लकडी की छत टीन शीट

20.10

मकान दीवार ईट की छत खपरैल फर्श पक्का

17.42

जीना पत्थरो का

3.60

शौचालय पक्का छत टीनसेट

कुल योग

24

12

5.52

75.45

T

44.44

मकान डबल मंजिल दीवार ईट की बीच में पटमा लकडी का छत खपरेल फर्श पक्का

शासकीय (चारागाह)

रामसींग पिता जाहर सींग लोधी (पत्निजानकी)

स्थाई निवास

इन्द्रपाल पिता रामसींग

उपर की मंजिल छत खपरैल

44.44

30.30

दहलान दीवार पत्थर की छत टीनसेट

फर्श पक्का

30.30

दहलान दीवार पत्थर की छत टीन शैड

फर्श कच्चा

27.27

गौशाला दीवार पत्थर की छत लकडी

बरसाती

कुल योग 176.75

58.14

मकान पक्का पिलर आर.सी.सी.दीवार ईट

छत आर.सी.सी. फर्श पक्का

25 शासकीय 12 (चारागाह)

स्थाई निवास

अभिषेक पिता चिन्तामन

36.72

दहलान दीवार ईट की छत खपरैल फर्श

कच्चा

1. चिन्तामन पिता अमान सिह (पत्नि सविता) 2. अशोक पिता अमान सिंह (पत्नि राधा) 3. रामगोपाल पिता अमान सिंह

कुल योग

26

फूलाबाई बेवा अमान सिंह

शासकीय 12 (चारागाह)

- 94:86

38.00

मकान दीवार ईट की छत लकडी बरसाती

फर्श कच्चा

स्थाई निवास

गौशाला दीवार लकडी की छत बरसाती .

27.00

पानी की होदी पक्की

8.70

गौशाला ईट की दीवार छत बरसाती लकड़ी

कुल योग

27

40.00

113.70

29.04

मकान पी.एम. आवास पक्का छत आर.सी.

सी फर्श पक्का

शासकीय 12 (चारागाह)

चिन्तामन पिता अमान सिंह लोधी

कुल योग

अस्थाई निवास

29:04

झोपड़ी दीवार लकड़ी छत बरसाती

28 शासकीय 12 (चारागाह)

11.88

अस्थाई निवास

दीवार लकडी उपर बरसाती

देवीसिंह पिता बूटा सिंह चित्तौडिया (पत्नि बलश्री)

कुल योग 47.50

$9.38

E

21.00

झोपडी निवास दीवार लकडी उपर

बरसाती

29 शासकीय 12 (चारागाह)

सुनीताबाई पति देवेन्द्र चित्तौड़िया

कुल योग

2

अस्थाई निवास

21.00 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2023

808

30

12

48.15

मकान डबल मंजिल दीवार ईट की बीच में पटमा लकडी का छत खपरेल फर्श पक्का

शासकीय (चारागाह)

स्थाई निवास

उपर की मंजिल छत खपरैल

भोपाल सिंह पिता                                                            सौरभ
 बारे सिंह लोधी                                                            पिता
 (पत्निसुलोचना)                                             48.15         भोपाल
                 दहलान सिंगल पक्की दीवार ईंट की छत्त आर .  48.15
                सी.सी. फर्श पक्का
                मकान डबल मंजिल दीवार ईट की बीच में         29.96
                पटमा लकडी का छत टीन सींट फर्श पक्का
                उपर की मंजिल दीवार इट की छत टीनशैड         29.96

गौशाला दीवार पत्थर लकडी छत बरसाती

20.70

गौशाला दीवार लकडी छत बरसाती फर्श कच्या

16.50

झोपडी दीवार लकड़ी छत बरसाती

शौचालय पक्काछत सीमेंटसीट

कुल योग

31

14.40

2.64

258.61

25.80

मकान कच्चा दीवार पत्थर की छत जिंक

सीट फर्श कच्चा

शासकीय 12 (चारागाह)

अस्थाई निवास

؟

16.20

दहलान दीवार पत्थर की छत लकड़ी

बरसाती

जगत सिंह धनीराम यादव कृष्णगोपाल पिता धनीराम यादव हिस्सा 1/2

कुल योग

32

धनबाई पत्नि नन्हे भाई लोधी

42.00

23.10

मकान कच्चा दीवार ईट की छत लकडी

बरसाती

शासकीय 12 (चारागाह)

अस्थाई निवास

दहलान दीवार लकडी छत बरसाती

कुल योग

33

12

शासकीय (चारागाह)

गोविन्द्रसींग पिता घनश्याम यादव

17.82

40.92..

35.26

अस्थाई निवास

27.88

मकान पक्का दीवार ईट की छत टीन सेट फर्श पक्का दहलान लोहे के एन्गल पर टीनसेट फर्श कच्चा

कुल योग $63.14

पक्काचबूतरा

56

34

शासकीय (रास्ता)

श्री ठाकुर बाबा जी का मंदिर चबूतरा निर्माता साहबसिंह

कुल योग

35

56

25.42

अस्थाई निवास

25.4-2-

35.64

मकान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी

कक्रीट फर्श कच्चा

शासकीय             जयसींग पिता                                                         संतोष    स्थाई
(रास्ता)          हरीसिह राजपूत                                                        पिता     निवास
                  (पत्निनारायण)                                                      जयसींग
                                                                        25.60

झोपडी दीवार पत्थर की छत लकड़ी

घासफूस

36.90

झोपडी दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श

कच्चा

शौचालय पक्का छत सीमेंटसीट

कुल योग 1.44

99.58

अतिरिक्त कक्ष पक्का छत आर सी.सी.

36

56

शासकीय (रास्ता)

दहलान पक्का छत आर.सी.सी.

शासकीय प्राथमिक शाला सलैयाखुर्द

19.00

20.00

कमरा पक्काआर.सी.सी. फर्श पक्का

23.78

निवास हेतु उपयोग नहीं है ।

कमरा पक्का छत आर.सी.सी. फर्श पक्का

शौचालय पक्का

शौचालय पक्का

कुल योग 15.48

11.84

12.21

-102.31- 809

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

37

56

शासकीय (रास्ता)

27.60

भवन पक्का दीवार ईट की छत गाटर फर्शी

फर्श पक्का

शासकीय सामुदायिक भवन (पुराना)

कुल योग

38

64

निवास हेतु उपयोग नहीं है ।

27.60

27.95

मकान पीएम, आवास छत आरसीसी फर्श

पक्का

शासकीय (चारागाह)

रूपलाल पिता प्यारेलाल रावत (पत्निकाशीबाई)

स्थाई निवास

मकान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा

56.95

13.86

गौशाला दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श

कच्चा

दहलान कच्चा दीवार लकडी छत

घास-फूस 11.18

दहलान दीवार लकडी की छत घास फूस

6.60

शौचालय पक्का-2 छत सीमेंट सीट

कुल योग

भूरीबाई पति उमराव सिंह

2.88

119.42

30.24

मकान पी.एम. आवास पक्का छत आर.सी.

सी फर्श पक्का

39 शासकीय 72 (चारागाह)

कुल योग

अस्थाई निवास

30.24

मकान दीवार ईट की छत खपरैल फर्श कच्चा

40

78

अभिषेक पिता चिन्तामन यादव

27.74

दहलान दीवार लकडी छत त्रिपाल बरसाती

शासकीय (आबादीगॉव ठान)

कुल योग

41

अस्थाई निवास 15.75

P

43.49

27.30

मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा छत खपरैल फर्श कच्चा

शासकीय 79 (आबादीगॉव ठान)

इन्द्रराज पिता रूपसिंह लोधी (पत्निअनारकली)

स्थाई निवास

उपरी मंजिल

27.30

27.30

मकान पी.एम. आवास छत आर.सी.सी. फर्श

पक्का

16.80

दहलान दीवार ईंट की ऊपर टीनसेंट फर्श

कच्चा

दहलान दीवार लकड़ी छत टीनसेट

कुल योग

42

14.70

113.40

24.96

मकान डबल मंजिल दीवार ईट की बीच में पटमा छत खपरैल फर्श पक्का

शासकीय 79 (आबादीगाँव ठान)

स्थाई निवास

उपर की मंजिल छत खपरैल

उदयभान पिता रूपसिंह लोधी (पत्निरश्मिीबाई)

24.96

19.20

दहलान दीवार पत्थर की छत टीन शैड

फर्श कच्चा

झोपडी दीवार लकडी छत बरसाती

21.00

शौचालय पक्का छत सीमेंटसौट

कुल योगे

43

79

1.44

91.56

22.26

मकान डबल मंजिल दीवार ईट की बीच में पटमा छत खपरैल

मीराबाई बेवा नरेन्द्र सिंह लोधी

शासकीय (आबादीगॉव ठान)

प्रहलाद पिता नरेन्द्र

स्थाई निवास

उपर की मंजिल छत खपरैल

22.26

13.25

महेन्द्र पिता नरेन्द्र

दहलान दीवार ईट की छत

खपरैल टीनसेट फर्श कच्चा

13.78

दहलान दीवार ईंट की छत टीन शेड फर्श कच्चा शौचालय पक्का छत सीमेंटसीट

कुल योग 1.44

72.99بان मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

810

79

[ भाग 1

22.80

मकान डबल मंजिल दीवार ईंट की बीच में पटमा लकड़ी का छत खपरैल फर्श कच्चा

उपरी मंजिल 44 शासकीय (आबादीगाँव ठान)

भगवान सिंह पिता रूपसिंह लोधी (पत्नि किताब)

स्थाई 'निवास

22.80

सुरेन्द्र पिता भगवान सिंह

मकान डबल मंजिल दीवार ईंट की बीच में पटमा

7.25

लकड़ी का छत टीनसेट फर्श कच्चा

उपरी मंजिल 7.25

18.24

दहलान दीवाल पत्थर की छत घास फूस

बरसाती

दहलान दीवार ईट की छत खपरैल फर्श कच्चा

9.28

48.40

गौशाला दीवार लकडी छत घास- फूस

शौचालय पक्का छत सीमेंटसीट

कुल योग 1.44

-137.46

다

मकान डबल मंजिल दीवार ईट की बीच में

45

79 राजबाई बेवा वीर सिंह लोधी

32.76

पटमा लकडी का छत खपरैल फर्श कच्चा

 शासकीय                                                                             जसवंत     स्थाई
(आबादीगाँव                                                                           पिता     निवास
  ठान)                                                                             वीरसिंह

उपर की मंजिल छत खपरैल

32.76

सिंगल दहलान दीवार ईट की छत आर.सी.

सी. फर्श पक्का 23.66

दहलान दीवार लकडी की छत बरसाती

9.90

दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा

10.12

शौचालय पक्का छत सीमेंटसीट

कुल योग

46

1.44

110.64

23.10

मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में गाटर फर्शी ऊपर खपरैल फर्श कच्चा

स्थाई निवास

23.10

उपर की मंजिल छत खपरैल

शासकीय 79 (आबादीगॉव ठान)

शिवराज पिता मर्दन सिंह लोधी (पत्नि सल्लोबाई)

वीरेन्द्र पिता शिवराज सिंह

18.15

सिगल दीवार ईट की छत गाटर फर्शी

कंक्रीट फर्श पक्का

26.68

दहलान घर के पीछे की दीवार लकडी छत

टीनशेड

दहलान दीवार लकड़ी छत टीन शेड

16.50

शौचालय पक्काछत सीमेंट सीट

कुल योग

47

79

1.44

108.97

21.93

मकान डबल मंजिल, दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकडी ऊपर खपरैल फर्श कच्चा

शासकीय (आबादीगॉव ठान)

गजेन्द्र पिता शिवराजसिंह (पत्निकृष्णा)

स्थाई निवास

उपर की मंजिल छत खपरैल

21.93

सिंगल दहलान दीवार पत्थर की छत

15.81

फर्शी गाटर फर्श पक्का

कुल योग

48

59.67

19.53

मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकडी का छत खपरैल फर्श कच्चा

शासकीय 79 (आबादीगॉव ठान)

उपरी मंजिल

गनेश सिंह पिता मर्दन सिंह लोधी (पत्नि सोनाबाई)

स्थाई निवास

19.53

19.07

सिगल दहलान दीवार पत्थर की छत गाटर

फर्शी फर्श पक्का

दहलान दीवार ईट की उपर टीनसेट फर्श पक्का

25.5

5.00

भूसा घर दीवार लकडी छत टीन शेड

दहलान दीवार ईट की छत टीन शेड

13.95

दहलान दीवार लकडी छत बरसाती फर्श कच्चा

10.23

शौचालय पक्काछत सीमेंट सीट

कुल योग 1.44

112.81

A 811

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

49

79

44.10

मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकडी का छत खपरैल फर्श कच्चा

शासकीय (आबादीगॉव ठान)

स्थाई निवास

उपर की मंजिल छत खपरैल

रमेश सिंह पिता मोहनसींग लोधी मुखिया(पत्नि लक्ष्मीबाई)

44.10

20.40

सिंगल दहलान दीवार ईट की छत गाटर फर्शी कंक्रीट फर्स पक्का

25.92

गौशाला दीवार लकडी उपर लकडी

बरसाती

5.29

चबूतरा पक्कामाता जी का

शौचालय पक्का छत सीमेंटसीट

कुल योग...

50

1.44

141.25

17.64

मकान दीवार ईट की छत आर.सी.सी. फर्श

पक्का

शासकीय 79 (आबादीगॉव ठान)

कमलेश सिंह पिता हरीसिंह लोधी (पत्नि रामदेवी)

स्थाई निवास

43.68

मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल

कच्चा फर्श कच्चा

गौशाला दीवार पत्त्थर छत लकड़ी बरसाती

कुल योग 22.75

84.07

किराना दुकान निवास दीवार ईट की छत्त

51

टीन शेड शासकीय 79 (आबादीगॉव ठान)

20.21

स्थाई निवास

शौचालय पक्का छत सीमेटसीट

हरीसिंह पिता महाराज सिंह लोधी (पत्नि हल्लोबाई)

कुल योग 1.44

21.65

मकान पक्का दीवार ईट की छत आर.सी.सी

52

79

फर्श पक्का शासकीय (आबादीगॉव ठान)

राहुल पिता कल्यान सिंह (पत्निकविता)

90.25

स्थाई निवास

किचन दीवार ईट की छत टीनसेंट

11.84

गौशाला दीवार लकडी ईंट छत खपरेल

9.86

गैरिज दीवार लकडी उपर टीनसेट

23.79

जीना पक्का

5.70

शौचालय नहानी पक्की छत सीमेट सीट

कुल योग

53 शासकीय 80 (आबादीगॉव ठान)

प्यारेलाल पिता तिजई रैकवार (पत्नि फूलरानी)

3.00

144:44

52.17 राजेश पिता प्यारेलाल

स्थाई निवास

मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर कीं बीच में लकडी का मचेडा उपर खपरेल फर्शपक्का

उपरी मंजिल 52.17 सौरभ पिता प्यारेलाल

31.85

मकान पी.एम. आवास छत आर.सी.सी. फर्श

पक्का

दहलान दीवार पत्थर की छत टीन शेड

49.95

दहलान दीवार ईंट की छत खपरेल

30.80

दहलान दीवार लकडी की उपर टीनसेट

9.20

दहलान दीवार ईट की छत बरसाती

18.63

26.00

गौशाला दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श

कच्चा

शौचालय पक्का छत सीमेंटसीट

कुल योग

54

1.44

-272.21

26.65

मकान पी.एम. आवास पक्का छत आर.सी.

सी फर्श पक्का

भूरीबाई बेवा तखत सिंह मुखिया

शासकीय 81 (आबादीगॉव ठान)

स्थाई निवास

मकान दीवार पत्थर मिट्टी की छत खपरैल

36.00

शौचालय पक्काछत सीमेंटसीट

कुल योग 1.44

64:09 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

812

91

37.00

मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकडी का छत खपरैल फर्श कच्चा

55 शासकीय (आबादीगॉव ठान)

अस्थाई निवास

उपर की मंजिल छत खपरैल

चिन्तामन, अशोक, रामगोपाल पिता अमान सिंह यादव हिस्सा 1/3

37.00

24.90

मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकडी का छत खपरैल फर्श कच्चा

उपर की मंजिल दीवार ईट छत खपरैल

24.90

गौशाला दीवार ईट की छत खपडा

कुलं योगः

56

24.05

147:85

34.32

मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकडी का छत खपरैल शासकीय 91 (आबादीगाँव ठान)

स्थाई निवास

उपर की मंजिल छत खपरैल

34.32

दहलान दीवार ईट की छत टीनसेंट

जगतसिंह पिता धनूसिह यादव कृष्णपाल पिता धनीराम (पत्नि बडीबहू)

11.6

दहलान दीवार ईट की छत टीनसेंट

दहलान दीवार ईट की छत टीनसेंट 16.56

5.125

नहानी दीवार ईट छत टीनसेट

'कुल योगः-

57

4.25

106.18

28.16

मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकडी का छत खपरैल फर्श कच्चा

शासकीय 91 (आबादीगॉव ठान)

दुर्जन पिता फूलसिंह यादव (पत्निछोटीबाई)

स्थाई निवास

उपरी मंजिल छत खपरैल

28.16

दहलान दीवार पत्थर की छत टीन शेड

19.84

25.60

गौशाला दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श

कच्चा

दहलान दीवार पत्थर की छत टीन शेड

कुल. योगः

58

19.20

120.96.

31.08 मुन्सीपिता घनश्याम

मकान डबल मंजिल दीवार ईट की बीच में पटमा लकडी का छत खपरैल फर्श कच्चा

शासकीय 91 (आबादीगॉव ठान)

घनश्याम पिता पल्टू यादव (पत्नि सूरजबाई)

स्थाई निवास

उपर की मंजिल छत खपरैल

31.08

21.46

दहलान दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर

फर्श पक्का

रामप्रवेश पिता घनश्याम

गौशाला ईट के पिल्लर उपर बरसाती

21.00

सिंगल दीवाल पत्थर की छत खपरैल

43.22

21.30

दहलान दीवार पत्थर की छत टीन शैड

फर्श पक्का

गोविन्द पिता घनश्याम

40.40

मकान डबल मंजिल दीवार ईट की बीच में गाटर फर्शी लेन्टर छत गाटर लैन्टर फर्श पक्का

उपर की मंजिल छत गाटर फर्शी

40.40

दीवाल ईट की छत टीन शेड फर्श पक्का

64.89

शौचालय नहानी पक्की छत सीमेंट सीट 7.75

बाउण्ड्रीवॉल ईट की

2.18

दहलान दीवार लकडी की छत टीनसेट

31.45

23.31

किंचन दीवार ईट की छत आर.सी.सी. फर्श

पक्का

लोहे के खम्बा पर टीनशैड

19.95

जीना पत्थरो का

2.03

5.25

चबूतरा पत्थर का

कुल योगः =

406.75 813

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

91

59

31.08

मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकडी का छत खपरैल शासकीय (आबादीगॉव ठान)

रूपनारायण पिता रामचरण यादव (पत्नितुलसाबाई)

स्थाई निवस

राकेश सिंह पिता रूपनारायण

उपर की मंजिल छत खपरैल

31.08

दहलान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी

                                      21.46        कमलेश
टीन शेड                                5.94         पिता
 मकान डबल मंजिल दीवार ईट की बीच मे                रूपनारायण
                                       38.00
 गाटर र्शी लैंटर छत गाटर फर्शी

उपरी मंजिल छत गाटर फर्शी

38.00

45.15

गौशाला दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श

कच्चा

दहलान दीवार पत्थर की छत टीन शेड

27.39

1.32

तुलसाना पक्का

शौचालय नहानी पक्की छत नहीं

कुल योग 6.15

245.57

मकान डबल मंजिल दीवार ईंट की बीच में

60 शासकीय 91 (आबादीगाँव ठान)

कल्याणसिंह पिता छोटेसिंह लोधी (पत्निपार्वती)

19.25

स्थाई निवस

बृजबाई पत्नी छोटेसिंह

पटमा लकडी का छत गाटर फर्शी कंक्रीट उपर की मंजिल गाटर फर्शी

कुल योग

61

19.25

38.50

18.50

अस्थाई

मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकडी का छत गाटर फर्शी

सोनूपिता कल्यान सिंह लोधी (पत्नि नेहा)

शासकीय 91 (आबादीगॉव ठान)

उपर की मंजिल छत गाटरफर्शी

18.50

9.07

सिंगल किराना दुकान दीवार पत्थर की छत

गाटर फर्शी कंक्रीट

दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल

8.80

26.08

मकान डबल मंजिल दीवाल पत्थर बीच में पटमा लकडी छत खपरेल (खण्डहर)

उपर की मंजिल दीवार पत्थर की छत फर्शी

26.08

जीना पत्थरो का

कुल योग

62

1.86

108.88

59.04

मकान डबल मंजिल दीवार ईट की बीच में पटमा छत खपरैल शासकीय 91 (आबादीगॉव ठान)

स्थाई निवास

उपर की मंजिल छत खपरैल

59.04

नीरेन्द्र पिता भगवत

दहलान दीवार ईंट की छत गाटर फर्शी

7. भगवत सिंह पिता देवीसिंह (पत्नित्रिवेणीबाई) 8. बारे सिंह पिता खलक सिंह (पत्नि मीराबाई)

26.88

9.52

मकान डबल मंजिल दीवार ईट की बीच में पटमा लकडी का छत गाटर फर्शी कंक्रीट

गिरजा बाई वेवा देवीसिंह

उपर की मंजिल छत फर्शीगाटर

9.52

नीचे की मंजिल दीवार ईट की उपर पटमा लकडी

12.30

सिंगल दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी

8.10

पिल्लर ईंट क उपर टीन शेड

                                 कुल योगः-
63

18.70

                                                                           203.10
 शासकीय     91      प्रेमसींग पिता मकान उपर की मंजिल मात्र दीवार ईंट की     12.30                  अस्थाई
(आबादीगाँव           भूपेन्द्रसिंह बीच में पटमा छत गाटर फर्शी                                       निवास
  ठान)
                                   कुल योगः-                                12.30
                                                  2 .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

814

91

[ भाग 1

42.94

मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकडी का छत खपरेल 64 शासकीय (आबादीगॉव ठान)

स्थाई निवास

उपर की मंजिल छत खपरैल

इमरत सिंह पिता नौने जू लोधी (पत्नि लक्ष्मीबाई)

42.94

निर्भय सिंह पिता धरमसिंह

11.88

मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकडी का छत गाटर फर्शी ककीट

धरम सिंह पिता इमरत सिंह लोधी (पत्नि कपूरीबाई)

उपर की मंजिल छत खपरैल

बाबूसिंह पिता इमरत सिंह लोधी (पत्निहेमंन्तीबाई)

11.88

32.19

मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकडी का छत खपरैल

उपर की मंजिल छत खपरैल

32.19

गौशाला पत्थर के पिल्लर छत टीन शेड

43.29

दीवार पत्थर छत गाटर फर्शी

18.00

गौशाला दीवार लकड़ी की छत खपड़ा

29.52

दहलान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी

7.84

दहलान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी

जीना पत्थरो का 7.00

2.24

गौशाला लकड़ी बरसाती की

14.56

शौचालय दो पक्काछत सीमेंट सीट

कुल योग

65

लक्ष्मीबाई पत्नि रमेश

2.88

299,35-

26.50

कच्चा

मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श

शासकीय 91 (आबादीगॉव ठान)

कुल योग

अस्थाई निवास

26.50;

मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा

66

91

लटकन सिंह पिता अर्जुन सिंह

25.00

दहलान दीवार ईट की छत टीनसेट

शासकीय (आबादीगाँव ठान)

अस्थाई निवास 17.70

गौशाला दीवार पत्थर की छत लकडी

बरसाती

67

27.84

70:54

भूसा घर दीवारे पत्थर की छत खपरेल

चन्द्रभानसिंह पिता लटकन सिंह लोधी

शासकीय 91 (आबादीगॉव ठान)

कुल योग 22.04

अस्थाई निवास

22.04

मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में

68

21.00

पटमा छत खपरैल

उपरी मंजिल शासकीय 91 (आबादीगाँव ठान)

रमजूसिह पिता नौनेजूलोधी (पत्निअंजली)

अस्थाई निवास

21.00

दहलान दीवार पत्थर की छत फर्शी

6.44

18.50

डबल मंजिल दीवार पत्थर बीच में पटमा

छत खपरेल (खण्डहर)

उपरी मंजिल

18.50

दहलान दीवार पत्थर की छत फर्शी

                                                                               10.81
                                       कुल योग                                 96.25
69     शासकीय     91    निर्भय सिंह पिता मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में 21.00                  अस्थाई
      (आबादीगॉव          घरम सिंह (पत्नि पटमा छत खपरेल                                                 निवास
        ठान)              जानकीबाई)

उपरी मंजिल

कुल योग 21.00

42.00 815

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

70

91

34.40

स्थाई निवास

मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकडी का छत खपरैल फर्श पक्का शासकीय (आबादीगॉव ठान)

उपर मंजिल छत खपरैल

नीलेश पिता खिलान सिंह लोधी (पत्नि दमयन्ति) चन्दाबाई बेवा खिलान

34.40

28.38

दहलान दीवार पत्थर की छत आर.सी.सी.

फर्श पक्का

दहलान दीवार पत्थर की छत खपरा

14.40

14.10

गौशाला दीवार पत्थर की छत खपरा टीन

शेड

छज्जा पक्का आर.सी.सी

6.88

शौचालय दीवार ईट छत सीमेंटसीट

कुल योग

71

91

1.44

134.00

हनुमान जी का चबूतरा

18.48

1.21

चबूतरा के अंदर मडिया

M श्री हनुमान जी महाराज का चबूतरा

शासकीय (आबादीगॉव ठान)

6.76

भैसासुर बब्बा का चबूतरा

कुल योग

A

निवास हेतु उपयोग नहीं है ।

26.45

मंदिर पक्का आर.सी.सी. लैंटर फर्श पक्का

72

91

मय गुम्बज

मंदिर श्री देव जानकी रमण जी का

शासकीय (आबादीगाँव ठान)

117.00

13.95

मंदिर के सामने पक्का चबूतरा

कुल. योग

73

भूरीबाई पत्नी उमराव सिंह

शासकीय 91 (आबादीगाँव ठान)

निवास हेतु उपयोग नहीं है ।

130.95

30.72

स्थाई निवस

हनमत पिता उमराव

मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकडी का छत खपरैल फर्श कच्चा

उपरी मंजिल 30.72

सिंगल दीवार ईंट की छत गाटर फर्शी

कुल योग

74

91 बाबूसिंह पिता रतन सिंह राजपूत मुखिया

19.84

81.28

32.50

अस्थाई निवास

मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकडी का छत खपरैल फर्श कच्चा शासकीय (आबादीगॉव ठान)

उपरी मंजिल

32.50

19.50

दहलान दीवार पत्थर की छत टीन शैड

फर्श कच्चा

कुल योग 84.50

मकान पक्का दीवार ईट की छत आर.सी.

75

68.06

सी. लैंटर फर्श पक्का

शासकीय 91 (आबादीगाँव ठान)

शिवेन्द्र सिंह पिता बहादुर सिंह राजपूत

अस्थाई निवास

दीवार ईंट की एवं जीना छत नहीं

कुल योग 10.92

- 78.98

मकान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी

76

शासकीय 91 (आबादीगॉव ठान)

34.30

अस्थाई निवास

दहलान दीवार ईट और पत्थर उपर खपरेल

1.सावित्री बाई बेवा बलरामसिंह 2. रामकुमार पिता बलराम सिंह 1/2हिस्सा

कुल योग 20.30

54.60 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

816

मकान दीवारें ईंट की उपर टीन सेट

3/1 गनेश पिता राजू पटैल

77 शासकीय (चारागाह)

कुल योगः

78

124

शासकीय (चारागाह)

28.90

अस्थाई निवास

28.90

53.75

मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में फर्शी गाटर छत खपरेल फर्श पक्का

स्थाई निवास

उपर की मंजिल छत खपरैल

53.75

अंकित पिता कोमल

दहलान दीवार पत्थर की छत टीन शैड फर्श कच्चा

कोमल पिता हरी सिंह राजपूत (पत्निरेखा) विश्वनाथ पिता हरीसिंह राजपूर्त (पत्निरचना) 1/2 हिस्सा

13.68

13.64

दहलान दीवार पत्थर की छत बरसाती घास- फूस

कच्चा

16.74

दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श

कच्चा

गौशाला लकड़ी बरसाती

16.64

गौशाला लकड़ी बरसाती

-7.75

गौशाला लकड़ी उपर खपरेल

11.47

गौशाला लकड़ी बरसाती

18.29

30.00

पशुशाला दीवार लकडी छत त्रिपाल वे 37 न. चबूतरे के पास

शौचालय दो पक्काछत सीमेंट सीट

2.88

2.20

गौशाला दीवार लकडी छत त्रिपाल

बरसाती

कुल- योग

79

240.79

मदिर पक्का छत गाटर फर्शी लेन्टर

124 श्री दुर्गा माता जी का मंदिर

शासकीय (चारागाह)

14.00

अस्थाई निवास

चबूतरा फर्श फर्शी उपर टीनसेट

कुल योग

महायोग:-

15.98

29:98

8125.04

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बो के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय , सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

(1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा।

(2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा ।

(3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।

(4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा ।

817

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

(5)

P (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए , व्यवस्था किया जाना या

(ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय या

(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रूपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा ।

(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।

(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी।

(8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या एसे प्रभावित कुटुब जिनके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर- कृषिक भूमि या वाणिज्यिक औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन के कारण प्रभावित क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्टि करें ।

(9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।

( 10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता " दिया जाएगा ।

(11 ) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।

(12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।

(13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।

3- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/ जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुविधाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।

(1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।

वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं ।

भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।

(4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।

राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह

उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या

यथेचित पंचायत घर [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2023

818

(8) 'विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए ।

(9) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह

(10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु

(11 ) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर-परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

(12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी (

13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय ।

(14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र

(15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(16) बच्चो के लिए क्रीड़ा क्षेत्र

(17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र

(18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा

(19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो

(20) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।

(21 ) प्रभावित कुटुबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील बण्डा के ग्राम पनारी में शासकीय भूमि खसरा नंबर-33 कुल रकवा 139.170 हे. में से 120.00 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-633/19(3) * वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 28/09/2019 द्वारा तथा तहसील मालथौन के ग्राम पिथौली पटवारी हल्का नंबर 61 मे खसरा नंबर 44 रकबा 12.37 हेक्ट. मे से रकबा 10.00 हेक्ट. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक 19 अ /19 (3) वर्ष 2020-21 में पारित आदेश दिनांक 27/08/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 30X 50 वर्गफुट का आवासीय भू- खण्ड मौजा पनारी एवं पिथौली की आवंटित भूमि में प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी।

(22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम / मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा ।

(23) अधिनियम की धारा उड के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/ कुटुंब को दिया जावेगा ।

4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्व व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितो के लिए प्रतिकरो . और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर के कार्यालय में दिनांक ०२/03/2023 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पतियों मे अपने अपने हितो की प्रकृति तथा ऐसे हितो के लिए प्रतिकर के दावो की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापो के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

5- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर तथा परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

819

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

क्र.-735-भू-अर्जन-2023

छिन्दवाड़ा, दिनांक 30 जनवरी 2023

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है , अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

2 मध्य प्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र . -22 ए / 101 / 2016 / एम ० पी० एस ०/ 31 /1875 भोपाल, दिनांक 14 सितम्बर 2016 के द्वारा परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात तिर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है. इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया.'जा रहा है ।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णनः-

तहसील

जिला

नगर/ग्रास

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने

वाली प्रस्तावित

भूमि लगभग

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

4

3

2

1

चौरई

रकबा- छिन्दवाड़ा

ग्राम-खैरीखुर्द ब.न.-54 रा.नि.मं. प०ह०न-31 -कपुर्दा

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

5

भू-अर्जन अधिकारी तहसील-चौरई जिला छिन्दवाडा

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के हरदुआ वितरक नहर की 1 एल माईनर के निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।

0.012 हेक्टेयर

एवं उपरोक्त

भूमि पर आने

वाली

परिसंपत्तियां

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

820

2 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षणं भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाडा (म०प्र ०) के कार्यालय में 'कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है । 2

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क०-02 छिन्दवाडा जिला छिंदवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

821

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

क्र.- 736- भू-अर्जन-2023

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

2 मध्य प्रदेश शासन , जल संसाधन विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्र. -22 ए / 101 / 2016 / एम ० पी० एस ० / 31 /1361 भोपाल , दिनांक 18 अगस्त 2022 के द्वारा परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें । " अतः अधिनियम की धारा-6 के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है , कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।

अनुसूची

1 . भूमि का वर्णनः-

तहसील

जिला

नगर/ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने

वाली प्रस्तावित

भूमि लगभग

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर मे)

3

4

2

1

छिन्दवाड़ा छिन्दवाडा ग्राम-सारना प०ह ०न-26 ब.न.-552 रा.नि.मं. -सारना

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

5

भू-अर्जन अधिकारी तहसील- छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के अंतर्गत पेंच माईको काम्पलेक्स-2 के पंप हाउस निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

रकबा- 0.200 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां ।

2 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर ( मू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- छिन्दवाडा, जिला छिन्दवाडा (म ०प्र०) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना पक्का बांध उप संभाग क्रमांक-3 सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

822

क्र. - 737- भू-अर्जन-2023

[ भाग 1

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में उल्लेखित वर्णित भूमि के अनुसूची खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

2 मध्य प्रदेश शासने, जल संसाधन विभाग, मंत्रालयःवल्लभ भवन, भोप्साल के आदेश पत्र क्र. -22 ए / 101 / 2016/ एम 0 पी0 एस0 / 31 / 1361 भोपाल, दिनांक 18 अगस्त 2022 के द्वारा परियोजना की पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है ।

3. अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा "भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 (2) के अन्तर्गत "सिंचाई परियोजनाओं की बाबत जहाँ तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रकिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबन्ध लागू नहीं होगें ।" अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा -11 (3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

4. इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है, कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होगें ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णनः-

तहसील

जिला

नगर /ग्राम

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जित की जाने

वाली प्रस्तावित

भूमि लगभग

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

4 1

3

2

छिन्दवाडा

रकबा- छिन्दवाड़ा

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

5

भू-अर्जन अधिकारी तहसील- छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा

पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट, टेल वितरक नहर निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में

0.150 हेक्टेयर

एवं उपरोक्त

भूमि पर आने

वाली

परिसंपत्तियां ।

ग्राम भाजीपानी कला प० ह०न-53 ब.न.-427 रा.नि.मं. -पिंडरईकला 823

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

2 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधि- सूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं म०प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

3 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कलेक्टर (भू-अर्जन शाखा) छिंदवाड़ा जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) तहसील- छिन्दवाडा, जिला छिन्दवाडा (म०प्र ० ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर देखा जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 चौरई तहसील चौरई , जिला- छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उप संभाग कमांक -1 चौरई तहसील चौरई जिला छिंदवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

7. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई व्यक्ति अधि-सूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू-अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शीतला पटले , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

[ भाग 1 824

कार्यालय , भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) , हरसूद ,

जिला खण्डवा , मध्यप्रदेश

हरसूद, दिनांक 30 जनवरी 2023 पत्र क्र.क- वा - 1 - भू- अर्जन- 2023-280 - रा.प्र.क्र. -0003-अ - 59-20

प्रारुप-घ

नियम 6 देखिये

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, कैबेल एवं डक्ट अभूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 3686/क/वा.-1/भू-अर्जन/ 2022, हरसूद, दिनांक 05.09.2022 द्वारा , राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 3 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -मैदारानी, प.ह.न.-18 , तहसील - खालवा, जिला खण्डवा (म.प्र.) में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16.09.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5

खण्डवा

खालवा

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

ग्राम मैदारानी, प.ह.न.-18,

28/2

. 0.006

योग निजी भूमि

01

0.006 खण्डवा

खालवा

शासकीय भूमि का

ग्राम -मैदारानी, प.ह.न.-18 ,

उपयोग हेतु प्रस्तावित विवरण:-

7

0.001

181/1

0.005

02

योग शासकीय भूमि

0.006

03

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)

0.012 825

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

पत्र क्र. क- वा- 1 - भू- अर्जन - 2023-268 - रा.प्र.क्र.-0005-3-59-2022-23

प्रारुप-घ

नियम 6 देखिये

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन फैसले 10- डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिस इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 3644 / क / वा.-1 / भू-अर्जन / 2022, हरसूद, दिनांक 05.09.2022 द्वारा , राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से पम्प हाऊस क्रमांक - 3 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -मदरानी प.ह.न.- 06 , तहसील - खालवा, जिला- खण्डवा (म.प्र.) में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16.09.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

3

1

2

5 खण्डवा

खालवा

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

ग्राम -मदरानी प.ह.न.-06,

28

0.013

30

0.015

33

0.011

36

0.013

39/2

0.028 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

826

तहसील

जिला

खसरा

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

3 1

2

खण्डवा

खालवा ग्राम -मदरानी प.ह.न.-06 , कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

-0.012

40/3

40/4

0.017

53

0.003

52

0.025

51

0.021

0.004

49

207

0.024

0.002

50

206

0.001

0.003

208

0.010

212/2

211

0.014

0.015

210

0.231

योग निजी भूमि

18

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

0.002

35

37

0.002

44

0.002

29

0.002

योग शासकीय भूमि

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)

0.008

04

22

10.239 827

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

पत्र क्र. क -वा-1 -भू-अर्जन- 2023-302- रा.प्र.क्र.- 0007 -अ- 59-2022-23

प्रारुप-घ

नियम 6 देखिये

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इस नाम के उपयोक्ता के अधिकारों इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 4712 / क / वा.-1 / भू-अर्जन/ 2022 , हरसूद, दिनांक 22.11.2022 द्वारा , राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 3 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -आशापुर, प.ह.न.-05, तहसील - खालवा, जिला खण्डवा (म.प्र.) में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.11.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

1

3

4

खण्डवा

खालवा

ग्राम

5 उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

-आशापुर,

2

0.147

प.ह.न.-05

5/1/1

0.009

5/3

0.021

5/5

0.006 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

[ भाग 1 828

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

3

4

5

खण्डवा

0.011 खालवा

0.006

0.040

ग्राम

-आशापुर,

प.ह.न.-05

11/2

0.004

0.002

13/1

0.003

0.017

13/2

               0.001
 15/1          0.017
 15/2          0.007
  16           0.043
  23           0.018
  25           0.012
  50           0.079
  49           0.018
 32/1          0.015
 47/3          0.018
 292           0.041
 293           0.037
               0.020
294/1
               0.006
294/2          0.014
302/4          0.007
302/5          0.012
303/1          0.009
303/2          0.011
304/3          0.018
306/2          0.020
308/2          0.032
314/1          0.014
314/2          0.012
 313           0.020
312/1         0.006
310/1         0.016
310/2         0.021
310/3         0.023
348/1         0.012
 19           0.001
 20           0.002

829

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

3

1

4

5

69/3

0.008 खालवा

खण्डवा

68/1

0.003

68/2

0.002

ग्राम

-आशापुर,

प.ह.न.-05

   68/3           0.002
   63/1           0.003
   63/2           0.008
   60/1           0.003
  60/2/1          0.003
    59            0.004
250/1/1/1/1       0.001
  250/1/2         0.003
  249/1           0.004
  248/1           0.004
  247/2          0.001

योग निजी भूमि

52

0.897

खण्डवा

खालवा

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

3

0.003

ग्राम

-आशापुर,

प.ह.न. -05

9

0.002

-0.005

12

0.001

0.001

42

0.001

0.004

287

0.001

339

0.004

14

0.001

योग शासकीय भूमि

07

0.023

0.920

59

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

830

पत्र क्र. क - वा- 1 - भू- अर्जन - 2023-296 - रा.प्र.क्र.-0008 -अ- 59-2022-23

प्रारुप- घ

नियम 6 देखिये

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डर्टी (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिस इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 4742/ क / वा.-1/ भू-अर्जन / 2022 , हरसूद, दिनांक 22.11.2022 द्वारा , राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 3 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -मल्हारगढ़ , प.ह.न.-18 / 42, तहसील -खालवा, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.11.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5 खण्डवा

खालवा ग्राम -मल्हारगढ़ , प.ह.न. -18/42

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:-

295

0.001

296/1

0.011

304/2

0.005

290/2

0.001

304/3

0.005 831

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की । जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

3

4

5

खण्डवा

खालवा

287/2

0.013

ग्राम - मल्हारगढ़ ,

प.ह.न.-18/42

                                      284/2         0.005
                                       283          0.001
                                      280/6         0.003
                                      280/5         0.003
                                      280/4         0.003
                                      279           0.001
                                      268/1         0.013
                                      269           0.007
                                      256           0.007
                                     247/3          0.001
                                     248/1          0.001
                                       2           0.009
                                       27           0.002
                                                   0.003
                                       24
                                                   0.008
                                      28/1         0.008
                                                   0.005
                                      35/2
                                                   0.001
                                       36          0.004
                                      49           0.001
                                      48/2         0.008
                                     48/1          0.012
                                      52/2         0.010
                                      70/1        -0.006
                                      69/2         0.006
                                      69/1         0.003
                                      68/2         0.001
                     योग निजी भूमि    31          0.168
खण्डवा

खालवा ग्राम - मल्हारगढ़, प.ह.न.-18/42

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण:-

                                 305         0.001
                                306          0.001
                                273          0.001
                                270          0.001
                                246          0.001
                                  1          0.001
                                 19          0.001
                                 29          0.001
                                 45          0.001
                                 62          0.001
             योग शासकीय भूमि    10          0.010
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)    41          0.178

832

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

पत्र क्र. क -वा- 1- भू- अर्जन - 2023-262- रा.प्र.क्र.-0011-3-59-2022-23

प्रारुप-घ

नियम 6 देखिये

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईने केइले एवं डेक्ट भिर्मि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 4757/क /वा .-1/भू-अर्जन / 2022 , हरसूद , दिनांक 22.11.2022 द्वारा , राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 3 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -जामधड़, प.ह.न.-43, तहसील -खालवा, जिला खण्डवा (म.प्र.) में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.11.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5 खण्डवा

खालवा

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

23/1

0.019

ग्राम -जामधड़, प.ह.न.-43 ,

23/2

0.018

23/3

0.018

87/3

0.022

86

0.001 833

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

4

3

5

85

0.008 खण्डवा

खालवा

101/2/2

0.024

0.009

101/3/1

ग्राम

-जामधड़,

प.ह.न.-43

101/3/2        0.007
               0.010
 109/1         0.003
               0.005
  110          0.018
  114          0.018
  189          0.008
 190/2         0.022
 188/2         0.012
 190/1         0.003
               0.009
 188/1
               0.002
 169           0.006
 173           0.007
  172          0.005
 176           0.003
 177           0.002
 162           0.004
  161          0.009
 160/1         0.008
 391           0.012
 160/2         0.002
 420           0.005
419/2          0.003
419/1          0.003
 418           0.007
 417           0.009
 416           0.007
423/1          0.006
423/2          0.004
415/2         *0.009
415/4          0.016

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

834

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

3

4

5

खण्डवा

खालवा

431/1

0.018

0.002

493/1/1

493/1/2

0.003

ग्राम

-जामधड़,

प.ह.न.-43

 493/2         0.014
  494          0.001
  497          0.004
               0.014
  496          0.003
               0.008
  486          0.018
  480          0.007
 469           0.013
  465          0.006
 463           0.008
 487/2         0.004
 487/1         0.003
 489           0.004
 109/2         0.004
  108          0.005
  107          0.004
  75           0.003
  73           0.004
  71           0.009
 212/1         0.012
 216/4         0.001
 216/5         0.008
216/1          0.006
 214/1         0.016
 214/4         0.005
386/1/1        0.007
 384/1         0.003
 383           0.017
 384/2         0.022
 382/1         0.003
 385/3         0.017

835

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक

3

2.

1

ग्राम खण्डवा

खालवा

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

385/4

0.010

527

0.003

525

0.006

-जामधड़ ,

प.ह.न.-43

524

.0.027

0.002

597

614/1

0.017

614/2

0.012

614/3

0.004

78

0.720

योग निजी भूमि

ग्राम खण्डवा खालवा

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण:-

1

0.004

201

0.012

-जामधड़,

प.ह.न.-43

0.014

183

0.025

                                    204           0.010
                                    205           0.001
                                     163           0.001
                                     165          0.001
                                    392          *0.001
                                    437           0.001
                                    468            0.001
                                    686           0.002
                                     70           0.001
                                     69           0.006
                                     64           0.001
                                     63           0.004
                                     58           0.002
                                     57           0.016
                                    213           0.001
                                    526           0.004
                                    532           0.016
                                    533           0.005
                                    615           0.002
               योग शासकीय भूमि       22           0.131
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)        100
                                                  0851

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2023

836

पत्र क्र. क -वा- 1 -भू-अर्जन- 2023-265- रा.प्र.क्र.- 0013-अ- 59-2022-23

प्रारुप-घ

नियम 6 देखिये

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईम कबूल व डक्ट भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 4727 /क/ वा.-1/ भू-अर्जन/ 2022, हरसूद, दिनांक 22.11.2022 द्वारा , राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक- 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 3 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -चैनपुर सरकार, प.ह.न.-45, तहसील -खालवा, जिला खण्डवा (म.प्र. ) में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.11.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

खण्डवा

खालवा

5 उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

ग्राम - चैनपुर सरकार,

47/1

0.024

प.ह.न.-45

47/2

0.021

62

0.036

54

0.008

55/1

.0.049 837

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की । जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

4

2

3

5

56/1

0.017

खण्डवा

खालवा

56/2

0.015

56/3

0.015

ग्राम -चैनपुर

सरकार,

प.ह.न.-45

 57/1          0.014
  57/2         0.007
 57/9          0.006
 57/3          0.002
 57/4/2        0.011
 57/6          0.011
 57/7          0.006
 117/2         0.021
 115/6         0.006
 115/2         0.019
 115/7          0.034
 132/1         0.007
 133/1         0.012
 135/2         0.006
               0.026
 142/2         0.011
               0.007
 142/3         0.007
 142/5         0.010
 142/4         0.011
141/1/2        0.013
141/1/3        0.012
 141/2         0.013
 140/4         0.007
 258/1         0.015
259/1          0.023
264/1          0.020
264/3          0.013
264/4          0.014
 266           0.023
 267/1         0.021
268/2          0.038
 139/1         0.008
 139/2         0.008

योग निजी भूमि

40

0.647

खण्डवा खालवा

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि

का विवरण :-

ग्राम -चैनपुर सरकार,

116

0.002

प.ह.न.-45

136

0.002

137

0.016

134

0.002

योग शासकीय भूमि 04

0.022

44

0.669

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

838

पत्र क्र. क -वा - 1 - भू-अर्जन- 2023-277- रा.प्र.क्र.-0018-3-59-2022-23

प्रारुप-घ

नियम 6 देखिये

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, हरसूद पर्वभिर्मि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 3641 / क / वा.-1 / भू-अर्जन/ 2022 , हरसूद, दिनांक 05.09.2022 द्वारा , राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्कीम क्रमांक 4 के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम - सुकवी रैय्यत, प.ह.न.- 16, तहसील -खालवा, जिला खण्डवा (म.प्र. ) में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16.09.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5 खण्डवा

खालवा

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

ग्राम -सुकवी रैय्यत, प.ह.न.-16 ,

0.023

543/1

0.010

0.005

543/2

0.012

534/1

0.009 839

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

जिला

तहसील

ग्राम / पटवारी ।

हल्का कमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

1

3

4

5

खण्डवा

533/2

खालवा

0.004

533/1

0.011

510/1

0.007

ग्राम -सुकवी रैय्यत, प.ह.न.-16,

509/1/1

0.013

509/1/2

0.007

509/2/1

0.002

507

0.022

506/2

0.015

0.008

491/3

491/2

0.010

491/1

0.013

459

0.026

432/2/1

0.004

431/2

0.002

431/3

0.002

431/4

0.002

0.002

431/5

433/1

0.015

434

0.009

योग निजी भूमि

22

0.233

खण्डवा

खालवा

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

ग्राम -सुकवी रैय्यत,

539

0.002

प.ह.न.-16,

535

0.001

499

.0.001

492

0.001

435

0.001

460

0.001

06

0.007

योग शासकीय भूमि

28

0.240 कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

840

पत्र क्र. क-वा- 1-भू-अर्जन-2023-293- रा.प्र.क्र. -0028-अ-59-2022-23

प्रारुप-घ

नियम 6 देखिये

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, कंबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 3683 / क /वा.-1/भू-अर्जन / 2022 , हरसूद , दिनांक 05.09.2022 द्वारा , राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस कमांक 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 03 तक एवं परियोजना की स्कीम कमांक 02 के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -भडंग्या, प.ह.न.-13, तहसील -खालवा, जिला खण्डवा (म.प्र .) में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16.09.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

1

4

3

5 खण्डवा

खालवा

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

ग्राम -भडंग्या, प.ह.न.-13 ,

64

0.003

योग निजी भूमि

01

0.003 841

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

जिला

तहसील

खसरा

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

2

1

3

खण्डवा

खालवा

क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

ग्राम - भडंग्या, प.ह.न.-13 ,

151

0.001

130

0.004

129

-0.001

0.036

107

0.006

108

0.011

109

0.001

69

0.003

71

0.003

70

0.009

61

0.002

66

0.003

65

0.005

योग शासकीय भूमि

12

0.085

13

0.088

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)

A [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2023

842

पत्र क्र. क - वा- 1 - भू- अर्जन-2023-305- रा.प्र.क्र.- 0031-3-59-2022-23

प्रारुप -घ

नियम 6 देखिये

9 अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केवल एवं डक्ट युधिकैबल एवं डक्ट भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 4715/ क / वा.-1/ भू-अर्जन / 2022 , हरसूद, दिनांक 22.11.2022 द्वारा , राज्य सरकार ने गालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस क्रमांक 02 से पम्प हाऊस कमांक- 03 तक एवं परियोजना की स्कीम कमांक 02 तथा आर.एम. -2 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -अहमद नगर प.ह.न. -17, तहसील -खालवा , जिला खण्डवा (म.प्र.) में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.11.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5 खण्डवा

खालवा

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

ग्राम -अहमद

नगर

40

0.008

प.ह.न.- 17

41

0.041

42

0.007

44

0.001

52

0.009 843

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

3

4

5

45

0.020

खण्डवा

खालवा

265

0.001

ग्राम -अहमद

नगर

0.007

प.ह.न.-17

53

               0.041
 262/2         0.018
 201/4         0.083
 56/3          0.032
 201/1         0.002
203/1/1        0.014
203/1/2        0.014
 203/2         0.031
               0.012
  204
               0.046
  253          0.002
               0.001
 250/1         0.007
               0.040
               0.018
  251
               0.019
 245/1         0.033
 245/2         0.015
  248          0.020

योग निजी भूमि

22

0.542

खण्डवा खालवा

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

ग्राम -अहमद

नगर

0.001

प.ह.न.-17

272

0.003

0.001

43

0.026

0.001

51

0.003

64

0.047

0.004

54

0.007

55

0.002

202

0.001

0.001

205

0.002

4

खण्डवा

खालवा

208

0.003

0.001

252

0.003

ग्राम अहमद

नगर

प.ह.न.-17

0.001

206

0.005

0.011

247

0.031

योग शासकीय भूमि 12

0.154

34

0.696

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

844

पत्र क्र. क - वा- 1 - भू-अर्जन- 2023-290- रा.प्र.क्र.-0034-अ-59-2022-23

प्रारुप-घ

नियम 6 देखिये

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन कंबल एन दुर्व भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसें इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 4739 /क / वा.-1 / भू-अर्जन / 2022 , हरसूद, दिनांक 22.11.2022 द्वारा , राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस क्रमांक 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 03 तक एवं परियोजना की स्कीम कमांक 02 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -कुंदई माल , प.ह.न.- 11 , तहसील -खालवा, जिला खण्डवा में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय कीघोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.11.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

खालवा

खण्डवा

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

ग्राम -कुंदई माल,

229

0.001

प.ह.न.-11

228

0.019

0.004

251/2

0.020

251/1

0.015

254 845

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.003

200/2

खण्डवा

खालवा

0.003

200/3

0.005

190/2

ग्राम -कुंदई

माल,

प.ह.न.- 11

0.008

191/1

0.005

176/1

0.014

174

0.007

117/1

0.006

117/2

0.003

118/3

0.014

118/6

0.002

120/3

0.004

0.005

119/2

0.011

64/1

0.005

64/3

0.008

62

478

0.013

0.008

479

0.007

491/1

0.019

481/1

490

0.021

489

0.005

0.013

496/2

0.028

525/1

0.004

526

0.001

0.001

0.009

535/2

0.013

0.006

520

0.004

521

0.005

505

0.006

421/1

*0.014

420/1

0.005

419/2 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

846

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

3

2

1

खण्डवा खालवा

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

420/2

0.005

0.005

419/1

ग्राम -कुंदई

माल,

प.ह.न.-11

 418/1         0.005
418/4          0.007
 417/2         0.001
 397/2         0.004
 397/1         0.001
 394/4         0.006
394/5/1        0.003
394/5/2         0.006
394/1/1        0.003
394/1/2        0.005
 394/3         0.012
 535/1         0.004
  536          0.010
  515          0.003
  514          0.001
  507           0.011
  413           0.001
 412/1         0.001
 412/2         -0.003
 412/3          0.003
 411/3         0.003
 411/4          0.002
 408/5          0.003
 408/4          0.013
 408/3          0.011
  63           0.476

योग निजी भूमि

847

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

3

2

1

खण्डवा खालवा

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

0.001

274

ग्राम -कुंदई

माल,

प.ह.न.-11

                                  216          0.001
                                 200/1         0.007
                                  180          0.001
                                  172          0.011
                                  140          0.001
                                  494          0.001
                                  512          0.001
                                  422          0.001
                                  516          0.001
                                  513          0.001
                                  512          0.002
                                  407          0.001
              योग शासकीय भूमि     13          0.030
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)      76          0.506

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

848

पत्र क्र. क-वा- 1 - भू- अर्जन-2023-274- रा.प्र.क्र.-0041-3-59-2022-23

प्रारुप-घ

नियम 6 देखिये

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल सन्दूरड (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 4721 / क / वा.-1/ भू-अर्जन / 2022 , हरसूद, दिनांक 22.11.2022 द्वारा , राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस क्रमांक 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 03 तक एवं परियोजना की स्कीम कमांक 02 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम -साल्याखेड़ा, प.ह.न.-10 , तहसील -खालवा, जिला खण्डवा (म.प्र.) में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.11.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5 खण्डवा

खालवा

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का

93

0.004

ग्राम

-साल्याखेड़ा, विवरण :-

प.ह.न.-10

100/2

0.009

102/2

0.005

102/1

0.002 849

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

1

3

4

5

0.003 खण्डवा

खालवा

84/1

0.007

83/5

0.011

ग्राम

-साल्याखेड़ा,

प.ह.न.-10

83/4

0.001

83/3

0.001

83/2

0.005

80/2

0.011

80/1/1

0.007

525/1

0.001

527/1

0.016

525/2

0.018

525/3

0.008

524/2

0.012

530/1

0.002

530/2

0.015

530/3

0.014

530/4

0.015

530/5

0.015

530/6

0.001

543/3

0.032

542/1

0.001

540/1

0.008

0.029

542/2

0.006

0.008

541

0.001

537

0.007

349

0.011

309

0.021

311/2

0.008

341/1

0.010

341/2

0.006

342

0.014

343

0.012

339

0.006

351/1

0.044

350/2

0.014

350/1

0.022

362

0.024

2 .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2023

850

जिला

तहसील

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

खसरा कमांक

| उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

4

3

5

492

0.028 खालवा

1 खण्डवा

363

0.007

488

0.030

ग्राम

-साल्याखेड़ा,

प.ह.न.-10

  482           0.006
 83/1           0.003
  486           0.010
                0.016
  448
                0.006
 484            0.002
 483            0.002
 450/1          0.007
 449            0.008
 443            0.002
 452            0.042
 453            0.005
                0.003
 454
                0.003
 455            0.004
438/2/2         0.012
 438/1          0.003
 439/2          0.007
438/2/1         0.011
 439/3          0.009
 439/1          0.008
 435            0.003
 401            0.024
 402/1          0.019
 400/4          0.015
 400/5          0.012
 400/2          0.017
 440            0.001
393/2/1         0.005
393/2/2         0.004
393/1/1         0.003
393/1/2         0.003
393/1/3         0.005
 391/1          0.008
 391/2          0.008
 390           0.012

योग निजी भूमि

77

0.840 851

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक 1

2

3

खण्डवा

खालवा

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5 उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

99

0.001

ग्राम

-साल्याखेड़ा,

प.ह.न.-10

  101          0.001
  103          0.008
 526           0.001
  532          0.001
 539           0.002
 347           0.001
 490           0.001
 489           0.002
 485           0.001
 451           0.001
               0.001
 395
               0.001
441/1         0.017

योग शासकीय भूमि

13

0.039

90

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)

0.879 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

852

पत्र क्र. क-वा-1-भू- अर्जन- 2023-287 - रा.प्र.क्र.-0042-अ-59

प्रारुप-घ

नियम 6 देखिये

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एच उवह (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-५761/क/वा.-1/भू-अर्जन / 2022 , हरसूद , दिनांक 22.11.2022 द्वारा, राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस कमांक 02 से पम्प हाऊस कमांक- 03 तक एवं परियोजना की स्कीम कमांक- 02 में जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम अम्बापाट, प.ह.न.-40 , तहसील -खालवा, जिला खण्डवा (म.प्र. ) में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.11.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

खण्डवा

खालवा

5 उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण:-

ग्राम अम्बापाट ,

102

0.001

प.ह.न.-40

103

0.011

93

0.003

92

0.006

योग शासकीय भूमि

04

0.021 853

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

पत्र क्र. क- वा- 1 - भू- अर्जन- 2023-299- रा.प्र.क्र.-0044-अ-59-2022-23

प्रारुप- घ

नियम 6 देखिये

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइत के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 पश्चात उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 3656/क / वा.-1/ भू-अर्जन/ 2022 , हरसूद, दिनांक 05.09.2022 द्वारा , राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के पम्प हाऊस कमांक- 02 से पम्प हाऊस क्रमांक- 03 तक एवं परियोजना की स्कीम कमांक 02 के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम मदनी, प.ह.न. -01 , तहसील - खालवा, जिला खण्डवा (म.प्र. ) में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा कीहै ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16.09.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

3

4

खण्डवा

खालवा

5 उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:-

ग्राम -मदनी, प.ह.न.-01 ,

108/2

0.004

109/1

0.007

109/2

0.003

110

0.004

0.005

खण्डवा

खालवा

112/2

0.001

99/3

0.001

ग्राम -मदनी, प.ह.न.-01,

99/5

0.009

99/1

0.001

97/1

0.011

98

0.001

96/2

0.008

95/1

0.004

95/2

0.002

14

कुल योग (निजी भूमि)

10.061 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

[ भाग 1 854

पत्र क्र. क - वा - 1 - भू- अर्जन - 2023-308 - रा.प्र.क्र.- 0050- अ- 59-2022-23

प्रारुप-घ

नियम 6 देखिये

के उपयोक्ता के अधिकारों अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक 3650 /क / वा. -1/ भू-अर्जन / 2022 , हरसूद, दिनांक 05.09.2022 द्वारा , राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना की स्कीम क्रमांक 03 के अंतर्गत बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम - रिछड़ीखेड़ा, प.ह.न.-32, तहसील -खालवा, जिला खण्डवा (म.प्र.) में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा , की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 16.09.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

3

खण्डवा

खालवा

4 5 उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:-

ग्राम रिछड़ीखेड़ा, प.ह.न.-32 ,

145

0.006

144

0.001

146

0.004

0.007

147

0.003

खण्डवा

140

0.007

खालवा

ग्राम - रिछड़ीखेड़ा,

139

0.007

प.ह.न.- 32,

137

0.014

136

0.001

253

0.002

योग निजी भूमि

09

0.052

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

142

0.001

203

0.001

योग शासकीय भूमि 02

0.002

11

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)

054 855

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

पत्र क्र. क - वा - 1 - भू- अर्जन- 2023-271 - रा.प्र.क्र.- 0056- अ-59-2022-23

प्रारुप-घ

नियम 6 देखिये

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केल्यूले ए के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिस इसमें डेसकै पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 4745/क/ वा.-1 /भू-अर्जन / 2022 , हरसूद, दिनांक 22.11.2022 द्वारा , राज्य सरकार ने खालवा माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक- 2 से पम्प हाऊस क्रमांक- 3 तक एवं परियोजना की स्कीम क्रमांक 02 में सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम - रजूर माल, प.ह.न.-03 , तहसील -खालवा , जिला खण्डवा (म.प्र .) में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 25.11.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम/ पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

2

3

5 1

खालवा

खण्डवा

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

ग्राम - रजूर माल,

0.014

6/1

प.ह.न.-03

0.009

15/2

0.003

15/1

0.004

14/1

0.002

13/2

2 .

856

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

[ भाग 1

जिला

तहसील

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

3

4

5

खण्डवा

13/1

खालवा

0.002

12

0.009

11

0.003

ग्राम - रजूर

माल,

प.ह.न.-03

 43/1          0.002
 43/2          0.003
  44           0.004
  45           0.005
 46/2          0.004
 46/3          0.005
 46/1          0.005
 149           0.001
               0.005
 148
               0.004
  55           0.002
  56           0.009
 59/1          0.004
 59/2         0.004
 58/7          0.002
 58/6         0.002
 58/4         0.002
 58/5         0.002
 67           0.011
 70           0.010
 71           0.009
 77/3         0.001
 72/2         0.002
              0.002
 77/1
              0.002
77/2          0.006
84/2          0.013
 103          0.003
556/2        -0.005
 104          0.003
 99           0.009
 95           0.001

857

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

3

1

2

4

5

खालवा

खण्डवा

557

0.009

561

0.001

555

0.005

ग्राम - रजूर

माल ,

प.ह.न.- 03

554

0.023

575

0.015

638/1

0.001

639/1

0.011

639/2

0.004

640

0.003

381

0.004

382

0.008

385

0.001

405/1

0.006

384/2

0.003

405/2

0.002

404

0.006

403

0.001

397

0.002

401

0.007

399/2

0.005

464/1

0.007

464/2

0.001

467/2

0.005

467/1

0.007

478

0.001

475/1

-0.001

475/2

0.002

475/3

0.006

0.001

480/1

475/4

0.004

479/4

0.002

0.002

835

836

0.009

844/2

0.004

844/3

0.004

844/4

0.004

844/5

0.004

योग निजी भूमि

75

0.369 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2023

858

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

3 1

2

खालवा

खण्डवा

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

50

0.001

ग्राम - रजूर माल, प.ह.न.-03 120

0.002

0.009

100

569

0.002

574

0.001

573

0.002

578

0.001

0.004

579

0.014

580

0.015

581

582

0.015

0.002

631

0.015

632

633

-0.017

634

0.001

0.006

630

635

0.001

636

0.009

0.005

637

402

0.001

465

0.001

468

0.001

0.005

831

0.026

0.005

839

837

0.005

25

योग शासकीय भूमि

0.166

100

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)

0.535

दलीप कुमार, भा.प्र.से. , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी.

859

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) तहसील- सरदारपुर,

जिला . धार मध्यप्रदेश

मनावर, दिनांक 25 जनवरी 2022 पत्र क्र. - 158-भू-अर्जन-री-1-2022- रा.प्र.क्र. 14-अ-82-2022-23

प्ररुप -ख

{ नियम 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद-थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्दहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस कमांक-3 से पम्प हाऊस क्रमांक 4 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- चुनप्या, प.ह.न. -21 , रा.नि.मं.-01 , गंधवानी , तहसील गंधवानी, जिला-धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , मनावर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

631/3

0.104 गंधवानी

धार

ग्राम-चुनप्या, प.ह.न.-21 ,

646

0.042

0.014

647/1

0.070

649

666

0.024 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

860

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.010

667

गंधवानी

धार

ग्राम-चुनप्या, प.ह.न.-21 ,

0.042

671/1

0.056

600

0.090

599

0.010

610/1/1

0.060

709

0.032

710

0.034

713

0.040

715

0.045

740

0.035

716

0.093

719/1

0.050

718

0.038

741

0.024

739

0.020

918

0.036

733

0.017

732

0.031

919

0.049

948

0.015

946/1/1

0.013

949/1

0.013

946/1/2

0.017

1042

0.038

945

0.045

946/1/3

0.024

943/2

0.013

1017/2

0.049

1017/3/1/1/3

निरंतर- 3 861

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

3

2

1

धार

गंधवानी ग्राम-चुनप्या, प.ह.नं.-21, खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.036

457/2/2

0.010

456/1

0.036

456/2

0.019

371/1/2

0.029

371/1/1

0.020

371/1/3

0.033

416/2

0.051

415

0.077

410

0.167

409

0.006

149

1.777

45

कुल योग

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

862

पत्र क्र. - 153-भू-अर्जन-री-1-2022- रा.प्र.क्र.- 14-अ-82-2022-23

प्ररुप-ख

{नियम 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस कमांक-4 से डी.सी.- 2 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम केलीकलां, प.ह.न.-02, रा.नि.मं.-01 , गंधवानी, तहसील-गंधवानी, जिला-धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्त्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मनावर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.035

44/3

ग्राम-केलीकलां,

गंधवानी

धार

0.012

प.ह.न.-02

107/13

0.053

107/7

0.036

107/6

0.050

109/1/8

0.063

109/17

ग्राम-केलीकलां,

गंधवानी

धार

प.ह.न.-02

0.054

109/14

0.030

178/21/1/1

0.333

08

कुल योग

863

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

पत्र क्र.- 311 -भू-अर्जन- री-1-2023- रा.प्र.क्र.- 0001-अ-82-2022-23

प्ररुप -ख

{नियम 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्दहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- बाकेड़ी, प.ह.नं.-91 , रा.नि.मं. -03 , अमझेरा , तहसील- सरदारपुर, जिला-धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर , जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सरदारपुर , जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा । :: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

3

5

2

1

101/2

0.022

धार सरदारपुर ग्राम-बाकेड़ी, प.ह.नं.-91,

101/1

0.028

100

0.036

103

0.002

154

0.014

152

0.031

धार सरदारपुर

0.006

151/2

ग्राम-बाकेड़ी, प.ह.नं.-91 ,

151/1

0.043

149

0.064

150

0.009

147/2/1

0.054

11

0.309

कुल योग

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

864

पत्र क्र.- 296-भू-अर्जन-री-1-2023 - रा.प्र.क्र.- 0003-अ- 82-2022-23

प्ररुप -ख

{नियम 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-खाकेड़ी, प.ह.नं.-91 , रा.नि.मं.-03 , अमझेरा, तहसील-सरदारपुर, जिला-धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

28/4

0.019 धार सरदारपुर ग्राम-खाकेड़ी, प.ह.नं.-91 ,

27/1

0.043

0.078

23

03

0.140

कुल योग

865

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

पत्र क्र. - 291 -भू-अर्जन- री-1-2023- रा.प्र.क्र.-0008-अ-82-2022-23

प्ररुप-ख

{नियम 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्घहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. -06 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- ईमलीपुरा, प.ह.नं. -79, रा.नि.मं. -03 , अमझेरा , तहसील- सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) केके अधीनअर्ध अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.079

458

धार सरदारपुर ग्राम- ईमलीपुरा, प.ह.नं.-79,

0.048

447

0.023

441/1

0.052

435/1

0.017

417/2

0.027

417/1

धार सरदारपुर

0.019

418

ग्राम- ईमलीपुरा, प.ह.नं.-79,

0.012

408/2/1

408/1

0.014

0.062

412/1

0.021

410

0.007

338

0.014

343

0.005

256/3

14

0.400

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

866

पत्र क्र. - 306 - भू-अर्जन- री -1-2023- रा.प्र.क्र .- 0011-3-82-2022-23

प्ररुप-ख

{नियम 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-आंतेड़ी, प.ह.नं.-91 , रा.नि.मं. -03, अमझेरा , तहसील-सरदारपुर, जिला-धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर , जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.022

241/1/2/1

धार सरदारपुर ग्राम-आंतेड़ी, प.ह.नं.-91 ,

0.006

240/2/1

0.006

241/1/1

0.007

238

0.034

237 867

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

2

1

3

धार सरदारपुर ग्राम-आंतेड़ी, प.ह.नं. -91 , खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

0.022

239/2

174/2

0.029

0.010

174/1

173/2

0.001

227/1/2

0.018

65/1/2

0.020

175/3

0.016

0.014

175/2

0.009

233

0.010

194/2

176/6

0.011

176/5

0.010

176/4

0.007

0.006

176/3

177/3

0.002

0.006

62/4

0.016

227/1/1

65/1/1

0.022

178/6

0.007

0.008

62/3

0.008

178/3

62/2

0.016

0.015

181

0.015

186

187

0.021

196/2

0.018

0.065

196/1

0.020

197

0.024

198

0.006

65/2

0.032

62/1

0.559

36

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

868

[ भाग 1

पत्र क्र. - 301 - भू- अर्जन- री - 1-2023 - रा.प्र.क्र.- 0012-3-82-2022-23

प्ररुप-ख

{ नियम 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. -06 एवं उसकी ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.- 02 तथा एल.एम.-01 व एल.एम. -02 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- गोलपुरा , प.ह.नं.-79 , रा. नि.मं.- 03 , अमझेरा , तहसील- सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

2

3

1

0.067

100

धार

ग्राम- गोलपुरा,

सरदारपुर

प.ह.नं.-79

0.101

98

0.034

85/2

0.038

181/2

0.068

86/6 8616 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

869

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

3

4

5

धार

86/5

0.011

सरदारपुर

86/4

0.010

ग्राम-गोलपुरा , प.ह.नं.-79

86/3

0.010

86/2

0.010

86/1

0.028

65/2/3

0.058

67

0.052

97

0.069

101

0.034

174

0.031

91

0.026

87/7

0.018

87/6

0.007

89/3

0.044

145/3

0.015

89/2

0.013

145/1

0.028

0.010

0.065

16/1

147/3

0.066

20

0.038

0.050

18/1/4

18/1/2

0.004

17

0.016

16/2/2

0.020

16/2/1

0.055

0.008

15/8

15/6

0.008

15/7

0.033

200/2

0.010

173/2

0.012

197/1

0.043

197/2

0.066

193

0.026

190

0.040

213/9

0.033

213/27

0.010

213/26

0.023

213/39

0.014 870

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

जिला

तहसील

[ भाग 1

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

2

1

3

धार

सरदारपुर

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

213/38

0.017

213/35

0.022

ग्राम-गोलपुरा,

प.ह.नं.-79

 214/3           0.010
 213/37          0.021
213/36/1         0.022
214/4/1          0.004
  255            0.018
  254            0.022
  259            0.124
  134            0.036
  261            0.005
 263/9           0.010
 263/10          0.040
 263/11          0.023
 263/12          0.006
 265/23          0.004
 265/24          0.013
 351/1          0.004
 291/1           0.079
 291/2           0.013
  293            0.016
 181/1           0.028
  182            0.030
  185            0.041
 176/1           0.059
  137            0.070
 136/6          0.034
 133/2           0.015
 141/2           0.022
141/3/1          0.007
 141/1          0.033
  144           0.018
 145/2          0.020
 147/2          0.033
 147/4          0.016
  79            2.357

कुल योग

871

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

पत्र क्र.- 331-भू-अर्जन- री- 1-2023 - रा.प्र.क्र.-0017-अ- 82-2022-23

प्ररुप -ख

( नियम 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. -06 एवं उसकी ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-02 व आर.एम. - 05 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-छीपापुरा, प.ह.नं.-79, रा.नि.मं.-03, अमझेरा , तहसील- सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

3

4

2

1

0.008

147/2

धार सरदारपुर ग्राम-छीपापुरा, प.ह.नं.-79 ,

0.011

148/1

0.008

148/2

0.020

157/1

0.011

148/3 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

872

//

तहसील

जिला

//

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

3

2

1

धार सरदारपुर

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.016

157/2

0.018

148/4

ग्राम-छीपापुरा, प.ह.नं.-79 ,

0.020

157/3

0.022

143

0.002

374/3

0.006

374/2

0.005

374/1

0.015

358/4

0.011

359

0.033

158

0.021

157/4/2

0.052 166/1

0.014

167

0.024 169/1

0.025

183

0.057

185

0.011

186

0.006 187

0.006 180

0.024 179

0.069 188

0.012 192/2

0.003

114/3

0.020 113/3

0.039 112/3

0.004 112/2

0.025 111/3

0.022 111/2

0.006

34

कुल योग

10.646 873

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

पत्र क्र.- 316 - भू-अर्जन- री-1-2023- रा.प्र.क्र.-0004-अ-82-2022-23

प्ररुप-ख

{नियम 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.- 02 व डी.एम.- 03 एवं डी.एम.-3 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-02 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- केशरपुरा निपानिया, प.ह.नं.-84, रा.नि.मं.-03 , अमझेरा , तहसील- सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

3

4

2

1

0.030

167/1/1/1

धार सरदारपुर ग्राम-केशरपुरा निपानिया,

0.069

167/1/1/2

प.ह.नं.-84,

0.043

167/1/2

0.034

166/2

0.032

166/1 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

874

                             //
जिला          तहसील       ग्राम / पटवारी       खसरा        उपयोग के अधिकार
                           हल्का कमांक        कमांक         के लिये अर्जित की
                                                             जाने वाली भूमि
                                                              (हेक्टेयर में)
                2               3               4                  5
  1
                                                                 0.056
 धार        सरदारपुर     ग्राम-केशरपुरा                          0.013
                                               117/2
                           निपानिया,            118              0.058
                                                119              0.055
                          प.ह.नं.-84,
                                                122              0.016
                                                125              0.019
                                               129/1             0.042
                                                96               0.022
                                                97               0.014
                                                95               0.038
                                               99/2/3            0.032
                                                90/1             0.018
                                                90/2             0.018
                                                90/3             0,039
                                               82/2/2            0.018
                                               82/2/1            0.058
                                                82/3             0.025
                                               83/1/2            0.040
                                               83/1/1            0.039
                                                64/1             0.016
                                                65/2             0.040
                                                64/2              0.017
                                                 62               0.013
                                                 61               0.066
                                               184/3/1            0.046
                                              189/2/1/2           0.180
                                                185/1             0.010
                                               184/3/2            0.045
                                                185/2             0.035
                                                186/1             0.046
                                                186/2             0.022
                                                186/3             0.005
                                               194/1/2            0.059
                                                194/2             0.062
                                                216/2             0.035
                                               206/2/4            0.009
                                               206/2/2            0.032
                                               206/2/1            0.030
                                               206/2/3            0.035
                                                206/1             0.032
                                                 207              0.004
                                                187/1             0.060
                                                 47             1.727

कुल योग

875

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

पत्र क्र.-347-भू-अर्जन- री-1-2023 - रा.प्र.क्र.-0023-अ-82-2022-23

प्ररुप-ख

(नियम 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद- थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्दहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. -3 पाईप नहर एवं उसकी ब्रांच माईनर एल.एम. -13 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम - डाडूर, प.ह.नं. -95, रा.नि.मं. -03 , अमझेरा, तहसील- सरदारपुर, जिला-धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.036

51/2

धार

ग्राम -डाडूर,

सरदारपुर

प.ह.नं.-95,

0.011

51/1/2

0.078

50

0.044

56/1

52/1

0.014 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

876

//

तहसील

जिला

//

खसरा

कमांक

ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

2

3 1

धार

सरदारपुर

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.028

56/2

0.065

56/3

ग्राम-डाडूर, प.ह.नं.-95,

0.015

65

0.067

64

66

0.022

0.047

142/1

0.086

142/2

0.058

116/2

0.038

116/1

0.030

115

0.021

107

0.072

106

0.053

105

0.030

104

0.024

103/3

0.043

58

60/1

0.023

0.092

139

0.016

122/5

122/4

0.011

0.070

124

0.117

97

0.016

98

28

कुल योग

1.227 877

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

पत्र क्र. - 336 -भू-अर्जन - री-1-2023 - रा.प्र.क्र.- 0025-अ- 82-2022-23

प्ररुप-ख

(नियम 5 का उपनियम (2)

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.- 3 एवं डी.एम. -4 पाईप नहर एवं डी.एम. - 3 की ब्रांच माईनर आर.एम.-02 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- चालनी , प.ह.नं.-92, रा.नि.मं.-03 , अमझेरा, तहसील- सरदारपुर, जिला-धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों काअर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.015

2

धार सरदारपुर ग्राम- चालनी, प.ह.नं.-92,

0.033

5

0.072

6

0.005

7

0.001

3 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

878

// //

तहसील

जिला

:

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

2

4

1

3

0.016

24

धार सरदारपुर

0.043

57

ग्राम- चालनी, प.ह.नं.-92,

25

0.059

21/1

0.040

0.040

21/2

58

0.108

41

0.004

0.037

40/1

40/2

0.025

0.007

37/3

0.011

89

90

0.011

0.069

91

93

0.046

0.040

94

126

0.018

123

0.039

0.033

122

0.026

124

120

0.048

0.014

119

0.028

118

0.040

138

141

0.042

145

0.024

0.006

143

0.082

144

404

0.150

409

0.047

410

0.011

0.026

411

412

0.008

0.044

379

380

0.013

377

0.029

378

0.023

369

0.048

370

0.014

0.055

371

0.002

367

धार सरदारपुर

0.050

373

ग्राम- चालनी, प.ह.नं.-92,

0.087

511

0.067

512/1

0.018

530

0.077

529

0.030

531

532

0.061

0.014

611

53

1.956

कुल योग

879

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

पत्र क्र. - 342- भू- अर्जन- री- 1-2023- रा.प्र.क्र.- 0026-अ-82-2022-23

प्ररुप-ख

{नियम 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. -07 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-खरेली, प.ह.नं.- 78, रा.नि.मं.-03 , अमझेरा, तहसील - सरदारपुर , जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है. उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) , सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

तहसील

जिला

खसरा कमांक

::अनुसूची::

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

3

4

2

1

0.005

धार

681

सरदारपुर ग्राम- खरेली, प.ह.नं.-78

                                    683          0.051
                                   685/1         0.020
                                    684          0.026
                                    696          0.010
                                    699          0.014
धार      सरदारपुर
                                    622          0.006

ग्राम- खरेली,

प.ह.नं.-78

631

0.028

0.031

624

630

0.002

10

0.193

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

880

पत्र क्र.- 321 -भू-अर्जन- री-1-2023 - रा.प्र.क्र.- 0028-अ-82-2022-23

प्ररुप-ख

{नियम 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. -3 पाईप नहर की ब्रांच माईनर एल.एम. -04 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-मारोल, प.ह.नं.-95, रा.नि.मं.-03 , अमझेरा , तहसील- सरदारपुर, जिला-धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.042

35/1

धार सरदारपुर ग्राम-मारोल, प.ह.नं.-95,

0.084

34/1

0.004

34/2

0.039

33/2

0.021

33/1/1 881

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

/

तहसील

जिला

//

खसरा

कमांक

ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

2

3 1

धार

सरदारपुर

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.023

33/1/2

31/1

0.022

ग्राम-मारोल, प.ह.नं.-95,

32/1

0.038

21/3

0.054

0.055

21/2

0.055

21/1

0.056

22

0.036

23

13

0.091

0.039

12/1

9

0.068

0.056

10

0.023

8/5

92

0.018

0.021

8/2

8/3

0.031

8/4

0.009

0.018

58/1

7

0.029

57

0.047

59

0.015

0.010

61

0.026

91/1

1.030

28

कुल योग

882

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

[ भाग 1

पत्र क्र.-326-भू-अर्जन-री - 1-2023 - रा.प्र.क्र.- 0030-अ-82-2022-23

प्ररुप-ख

{नियम 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद- थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. -2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.- 01 , डी.एम. -2, डी.एम. - 7 एवं डी.एम.- 01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम.- 04 व आर.एम.-3 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-हातोद, प.ह.नं. -84, रा.नि.मं. -03 , अमझेरा, तहसील- सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

4

5 1

3

धार

673/3/2

0.041 सरदारपुर ग्राम- हातोद, प.ह.नं.-84,

673/2/1

0.055

0.010

673/2/2

672

0.030

670/3

0.021 883

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

                                  /
जिला        तहसील     ग्राम / पटवारी    खसरा       उपयोग के अधिकार
                       हल्का कमांक      कमांक       के लिये अर्जित की
                                                     जाने वाली भूमि
                                                      (हेक्टेयर में)
 1            2            3              4              5
धार       सरदारपुर    ग्राम-हातोद,      670/2          0.023
                                        670/1          0.082
                       प.ह.नं.-84,
                                        684/3          0.045
                                        684/2          0.047
                                        684/1           0.019
                                         706           0.018
                                         725            0.029
                                         729           0.024
                                         744           0.048
                                        750/2           0.055
                                         749           0.079
                                         949           0.058
                                       957/2/2          0.005
                                       957/1/2         0.003
                                       957/3/1/1        0.011
                                       957/3/1/2        0.011
                                       957/3/2          0.020
                                       957/1/1          0.013
                                         955            0.035
                                         971            0.040
                                         975            0.038
                                         974            0.044
                                        1228/2          0.028
                                        1211/2          0.035
                                       1213/2/1         0.014
                                       1213/2/4         0.057
                                       1213/1/1         0.026
                                       1212/1/1         0.010
                                       1212/1/2         0.011
                                        1212/2          0.014
                                       1208/2/2         0.028
                                       1208/2/1         0.021
                                      1202/3/1/1        0.053
                                      1202/1/1/1        0.013
                                      1202/2/1/1/1      0.021
                                      1202/2/1/1/2      0.020
                                        1065/4          0.040
                                       1065/5/1         0.054
                                      1065/5/2/1        0.015

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

884

                         //
जिला        तहसील     ग्राम / पटवारी    खसरा       उपयोग के अधिकार
                       हल्का कमांक      कमांक       के लिये अर्जित की
                                                    जाने वाली भूमि
                                                      (हेक्टेयर में)
 1            2            3              4               5
                                      1065/5/2/2        0.037
धार       सरदारपुर    ग्राम - हातोद,
                                        1067            0.056
                       प.ह.नं. -84,
                                        1060/2          0.013
                                       1213/2/2         0.028
                                       1213/2/3         0.012
                                       1213/2/5         0.024
                                       1213/1/3         0.033
                                       1227/2/2         0.012
                                      1226/1/1/1        0.022
                                      1226/1/1/2        0.005
                                      1226/2/1/1        0.045
                                       1226/2/2         0.042
                                      1226/2/4/1        0.042
                                      1226/2/4/2        0.010
                                         1176           0.048
                                         1224           0.010
                                        1177/3          0.056
                                        1178/1          0.023
                                       1178/2/1         0.018
                                        1147/1          0.005
                                       1146/1/2         0.046
                                       1146/1/1         0.012
                                         1145           0.024
                                        1140/3          0.026
                                        1141/1          0.019
                                        1141/2          0.019
                                         1142           0.039
                                        1143/3          0.010
                                        1066/2          0.033
                                        1066/1          0.022
                                         675/1          0.105
                                        675/2/1         0.068
                                        675/2/2         0.069
                                        641/1/5         0.040
                                         184            0.005
                                          185           0.002
                                         210/1          0.032
                                         209/1          0.040
                                         209/2          0.040

885

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

ד

//

तहसील

जिला

//

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

3

2

1

धार

सरदारपुर

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.029

189/3/1/1

0.019

189/2/3

ग्राम-हातोद, प.ह.नं.-84,

0.022

189/2/2

0.029

195/14

195/13

0.033

0.024

195/10

0.027

195/9

0.073

281/3

0.014

285/2

0.023

282/4

0.020

282/3

0.012

283/3

0.038

114/2

283/2

0.014

114/1

0.004

283/1

0.013

0.035

114/3

0.019

126

0.021

124

0.020

117

0.027

105/2

0.018

113/4

0.009

113/3

3,099

105

कुल योग

राहुल चौहान, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

886

वन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 8 फरवरी 2023

क्रमांक/ 318 /आर-1083750/ 2023 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम, 1927 (क्रमांक 16, सन 1927), की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित की गई भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहाँ तक की वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे ।

वनखण्ड ऊमरी बीरान पेच-1 N 25 ° 13′28.5" से N 25 ° 14′2.7" उत्तर अक्षांश एवं E 77° 56′48.5" से E 77 ° 57′22.5 " पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है ।

वनखण्ड नेगुवां पेच-2 N 25 ° 14'2.8" से N 25 ° 14′21.9 " उत्तर अक्षांश एवं E 77 ° 56′58.3" से ६ 77 °57′28.5" पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है ।

वनखण्ड नेगुवां पेच-3 N 25° 14′27.3 " से N 25 ° 15′1.5" उत्तर अक्षांश एवं E 77 ° 56′44.7 " से E 77 ° 57′35.6" पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है ।

वनखण्ड नेगुवां पेच-4 N 25° 14′50.3 " से N 25° 15′11.8 " उत्तर अक्षांश एवं ६ 77 °57'0" से ६ 77 ° 57′34.8" पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है ।

वनखण्ड बपावली पेच-5 N25 ° 15′1.7" से N 25° 15′17.7 " उत्तर अक्षांश एवं E 77 ° 56′31.4" से £77 56'50.2" पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है।

वनखण्ड बपावली पेच-6 N 25 ° 15'9.4" से N 25° 15′21.6" उत्तर अक्षांश एवं E 77 ° 56′32.5" से E 77 ° 56′48.7" पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है ।

वनखण्ड वपावली पेच-7 N 25 ° 15′24.9" से N 25° 15′48.3 " उत्तर अक्षांश एवं E 77° 56′24″ से E 77 56'47.6" पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है ।

वनखण्ड बपावली पेच-8 N 25 ° 14′49.3" से N 25° 14′59.7" उत्तर अक्षांश एवं E 77 ° 56′27.8 " से E 77 ° 56′42.5 " पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है ।

वनखण्ड वपावली पेच-9 N 25 ° 14′39.1 " से N 25° 15′20.6" उत्तर अक्षांश एवं E 77 ° 55′41.3 " से E 77 ° 56′30.2" पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है ।

वनखण्ड बपावली पेच-10 N 25° 15'16.2 " से N 25 ° 15′30.3 " उत्तर अक्षांश एवं E 77 ° 55'47.9" से £ 77 ° 56′12.2" पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है ।

वनखण्ड वपावली पेच-11 N 25° 15′29.6" से N 25° 15′42.7 " से उत्तर अक्षांश एवं E 77° 55′50.5 " से £ 77° 56′12.1 " पूर्वी देशांतर के बीच स्थित है ।

887

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

अनुसूची

तहसीलः- पिछोर

जिला:- शिवपुरी

वन परिक्षेत्रः- करैरा

वनमण्डलः- शिवपुरी (सा. )

वनखण्ड की भूमि का विवरण

वनखण्ड की सीमायें

खसरा क्र.

वनखण्ड का नाम

क्र० संख्या

भूमि का वर्तमान मद

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

ग्राम का नाम

0.820

4

1.

म.प्र. शासन वन विभाग

ऊमरी बीरान

1.000

7

ऊमरी बीरान पेच -1

0.920

8

उत्तर सड़क की सीमा रेखा खसरा 11 एवं प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 13 से 18 तक ।

1.280

9

1.600

10/1

1.100

12

0.340

13

0.220

14

0.210

15

पूर्व- खसरा संख्या 25. 75 एवं 82 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 01 से 13 तक एवं 65 से 88 तक !

0.260

16

0.500

17

0.610

26

0.360

27

0.440

28

0.810

29

0.970

32

33

0.670

1.170

34

दक्षिण-संरक्षित खोड के कक्ष कमांक 1079 वनखण्ड की सीमा रेखा एवं खसरा संख्या 151 , 152 एवं 155 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम दनसीमा मुनारा क्रमांक 47 से 65 तक ।

0.400

35

0.430

36

1.213

37/1

1.147

38/1

0.283

64/1

0.700

65

66

0.970

पश्चिम खसरा संख्या 121 , 131, 63 एवं 3 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 18 से 47 तक ।

0.920

67

0.220

68

0.760

69

70

0.700

0.470

77

1.539

78/1

0.740

81

0.840

83

0.167

84/1

0.140

85/1

0.247

86/1

0.070

87

0.120

88

0.140

89

0.120

90 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

888

वनखण्ड की भूमि का विवरण

 क्र०  वनखण्ड का                                        क्षेत्रफल
                  ग्राम का                                           वनखण्ड की सीमायें
संख्या   नाम                भूमि का वर्तमान मद खसरा क्र.
                    नाम                                 (हेक्टेयर)
                                                 91      0.150
                                                92/1     0.130
                                                93/1     0.200
                                                94/1     0.060
                                                 95      0.150
                                                 96      0.660
                                                 97       0.410
                                                 98       0.830
                                                 99       1.430
                                                 100      0.350
                                                 101      0.330
                                                 102      0.730
                                                 105      0.880
                                                 106      0.280
                                                 107      0.210
                                                 108      0.790
                                                 109      0.690
                                                 110      0.390
                                                 111      0.570
                                                  112     0.320
                                                 113      0.330
                                                 122      1.850
                                                 124       0.860
                                                 125       0.410
                                                  126      0.650
                                                  127      0.780
                                                  128      0.170
                                                  129      0.130
                                                  130      0.370
                                                  132      0.230
                                                  133      0.150
                                                  134      0.100
                                                  135      0.380
                                                  136      0.270
                                                  137      0.450
                                                  138      0.350
                                                  139      0.170
                                                  140      0.200
                                                   141      0.170
                                                  143       0.300
                                                   146      0.140
                                                   147      0.190
                                                   150      0.050
                                                   157      0.190
                                                   158      0.190

889

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

वनखण्ड की भूमि का विवरण

क्र० संख्या

वनखण्ड का नाम

भूमि का वर्तमान मद

ग्राम का नाम

योग

2

नेगुवां

म.प्र. शासन वन विभाग नेगुवां पेच -2

वनखण्ड की सीमायें

खसरा क्र.

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

0.190

161

0.580

162

0.350

163

0.330

164

0.730

165

0.620

166

0.550

167

0.400

168

0.480

169

170

0.090

0.190

171

48.766

96

2.000

322

0.223

326/1

1.960

327

उत्तर खसरा संख्या 321, 323 एवं 352 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 3 से 28 तक ।

0.073

329/1

0.710

339

0.153

340/1

0.689

341/1

0.935

344/1

0.617

345/1

0.710

346

के कक्ष कमांक 1078 की पूर्व - संरक्षित वनखण्ड खोड सीमा रेखा एवं प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 01 से 3 एवं 89 से 97तक ।

0.650

347

0.450

348

0.720

349

0.330

350

0.302

353/1

0.471

355/1

दक्षिण- खसरा संख्या 338, 345/2, 365 एवं 366 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 42 से 89 तक ।

0.382

358/1

359/1 0.439

0.222

360/1

0.414

361/1

0.212

362/1

0.212

363/1

पश्चिमखसरा संख्या 325 एवं 330 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 28 से 42 तक ।

0.172

364/1

0.326

367/1

0.366

368/1

0.660

369

0.546

371/1

0.370

372

0.510

374

0.470

375

0.230

376

0.250

377 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

890

वनखण्ड की भूमि का विवरण

वनखण्ड की सीमायें

खसरा क्र.

वनखण्ड का नाम

क्र० संख्या

भूमि का वर्तमान मद

ग्राम का नाम

योग

3

नेगुवां म.प्र. शासन वन विभाग नेगुवां पेच -3

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

0.360

378

0.250

379

0.420

380

0.440

381

0.430

382

0.455

384/1

0.220

385

39

19.349

1.070

171

2.040

173

174

0.580

उत्तर- सड़क सीमा रेखा खसरा संख्या 246 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 3 से 46 तक ।

0.260

175/1

0.800

175/2

0.260

175/3

0.160

180/1

1.210

181

0.093

182/1

0.500

184

पूर्व - संरक्षित वनखण्ड खोड के कक्ष कमांक 1078 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 1 से 3 एवं 95 से 99तक ।

1.250

185

186/1 0.428

0.317

187/1

188/1 0.510

0.283

189/1

0.250

191

दक्षिण-सड़कसीमा रेखा खसरा संख्या 300, 172 एवं 190 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 74 से 95 तक। कृत्रिम वनसीमा रेखा ।

0.490

192

0.700

193

0.505

194/1

0.505

194/2

0.890

195

0.670

197

पश्चिम-खसरा संख्या 59, 177, 683, 684 एवं 694 की सीमा रेखा एवं प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 46 से 74 तक ।

0.880

198

1.890

199

0.440

200

0.880

201

0.520

202

2.010

203

0.710

204

1.240

205

206

0.710

0.540

207

0.670

208

0.750

209

0.430

210

0.570

211 891

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

                                         वनखण्ड की भूमि का विवरण
 क्र० वनखण्ड का                                         क्षेत्रफल
                  ग्रामका                                           वनखण्ड की सीमायें
संख्या   नाम               भूमि का वर्तमान मद खसरा क्र.
                   नाम                                 (हेक्टेयर)
                                                212      1.080
                                                213      0.590
                                               214/1     0.584
                                               215/1     0.500
                                                216      0.280
                                               247/1     0.500
                                               247/2     0.990
                                                248      0.920
                                                249      0.800
                                                250      0.790
                                                251      0.440
                                                252      0.430
                                                253      0.570
                                                254      0.250
                                                255      0.560
                                                256      1.230
                                                 257     0.830
                                                 258      1.030
                                                259       0.760
                                               260/1      0.866
                                                 261      0.300
                                                 262      0.450
                                                 263      0.950
                                                 264      1.910
                                                 265      0.290
                                                 266      0.840
                                                 267      0.940
                                                 268      0.490
                                                 269      0.620
                                                 270      1.570
                                                 271      1.230
                                                 272      0.660
                                                 273      0.210
                                                 274      1.010
                                                 275      0.830
                                                 276      0.340
                                                277/1     0.160
                                                 278      0.650
                                                 280      1.760
                                                  281     0,150
                                                  282     0.290
                                                  283     0.960
                                                  284     0.750
                                                 285/1    0.560
                                                  286     0.800

892

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

वनखण्ड की भूमि का विवरण

वनखण्ड का नाम

क्र० संख्या

भूमि का वर्तमान मद

ग्राम का नाम

बपावली

म.प्र. शासन वन विभाग

योग

4

नेगुवां म.प्र. शासन वन विभाग नेगुवां पेच -04

बपावली

म.प्र. शासन वन विभाग

वनखण्ड की सीमायें खसरा क्र .

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

287

0.510

0.200

288

1.460

289

0.920

290

1.340

291

0.580

292

2.220

293

294

1.120

0.823

295/1

0.830

296/1

0.580

298

2.860

687

0.700

688

0.249

689/1

0.800

690

692

0.400

695

0.590

0.690

696

697

0.690

100

76.403

0.240

218/1

219

0.760

0.600

220

उत्तर खसरा संख्या 703 एवं 720 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 5 से 20तक ।

0.250

221

222

0.430

0.765

223/1

0.315

224/1

0.570

225

226

0.900

पूर्व खसरा संख्या 730, 731 एवं 238 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 1 से 5 एवं 36 से 59 तक ।

0.138

228/1

0.103

229/1

0.140

230/1

231

0.790

232

0.710

233

0.260

दक्षिण- सड़क की सीमा रेखा खसरा संख्या 246 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 24 से 36 तक ।

0.550

234

235

1.460

699

0.820

0.650

700

2.670

701

पश्चिम-खसरा संख्या 698 एवं702 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 20 से 24 तक ।

721

0.900

722

1.080 893

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

वनखण्ड की भूमि का विवरण

वनखण्ड की सीमायें

खसरा क्र.

वनखण्ड का नाम

क्र० संख्या

भूमि का वर्तमान मद

ग्राम का नाम

योग

बपावली

5

म.प्र . शासन वन विमाग बपावली पेच -05

योग

बपावली

6

म.प्र. शासन वन विभाग वपावली पेच-6

योग क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

1.850

724

1.730

725

1.200

726

0.570

727

0.730

728

1.120

729

28

22.301

1.960

655

0.240

656

0.890

658

उत्तर सड़क की सीमा रेखा खसरा 653 एवं 654 तथा प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 1 से 14 तक ।

1.460

660

2.300

662

1.830

664

0.910

664/1

पूर्व-खसरा संख्या 693 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 33 से 36 एवं 36 से 1 तक ।

दक्षिण- खसरा संख्या 661 एवं 666 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्रमांक 27 से 33 तक ।

9.590

7

पश्चिम-खसरा संख्या 530, 659एवं 544 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 14 से 27 तक ।

1.980

641/1

1.270

641/2

उत्तर - खसरा 636 एवं 640 सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 3 से 5 तक ।

1.460

643

0.750

644

पूर्व खसरा संख्या 642 एवं 645 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्रमांक 1 से 3 एवं 14 से 18 तक ।

दक्षिण- खसरा संख्या 653 एवं 654 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 6 से 14 तक ।

पश्चिम खसरा संख्या 549 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वनसीमा मुनारा क्रमांक 5 से 6 तक ।

4

5.460 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

894

वनखण्ड की भूमि का विवरण

वनखण्ड की सीमायें

खसरा क्र.

वनखण्ड का नाम

क्र० संख्या

भूमि का वर्तमान मद

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

ग्राम का नाम

0.890

572

वपावली

7

म.प्र. शासन वन विभाग

वपावली पेच -7

0.150

574

0.338

575/1

उत्तर-खसरा संख्या 587, 592एवं 594 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्रमांक 11 से 20तक ।

0.330

576/1

1.470

577/1

0.730

578

पूर्व- प्रस्तावित कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्रमांक 1 से 11 एवं 90 से 105 तक ।

0.212

579/1

0.195

580/1

0.228

581/1

0.068

582/1

1.030

583

दक्षिण-खसरा संख्या 638 एवं 636 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्रमांक 56 से 90 तक ।

0.780

586

0.540

590

1.250

591

0.720

595

0.820

596

पश्चिम खसरा संख्या 12 एवं 584 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्रमांक 20 से 56 तक ।

607/1 0.368

0.630

608/1

0.475

609/1

1.000

610

0.230

611

0.330

612

0.470

613

0.650

614

2.241

615/1

0.880

616

0.070

619

0.146

520/1

621

0.840

0.160

622

0.140

623

0.200

624

0.530

625

0.550

628

0.620

629

0.300

630/1

0.110

630/2

0.044

632

2.090

633

0.470

634

0.100

635

0.620

637

24.015

42

योग 895

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

वनखण्ड की भूमि का विवरण

वनखण्ड का नाम

क्र० संख्या

भूमि का वर्तमान मद

ग्राम का नाम

वपावली

8

म.प्र. शासन वन विभाग वपावली पेच -8

योग

बपावली

9

म.प्र. शासन वन विभाग बपावली पेच -9

वनखण्ड की सीमायें

खसरा क्र.

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

0.580

508

1.020

509

उत्तर- खसरा संख्या 523 एवं 666 तथा प्रस्तावित कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्रमांक 2 से 13 तक ।

0.542

510/1

1.750

522

2.490

667

0.330

669

0.370

671

पूर्व-खसरा संख्या 685 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्रमांक 1 से 2 एवं 31 से 39 तक ।

दक्षिण-खसरा संख्या 507 एवं 668 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्रमांक 28 से 31 तक ।

पश्चिम- खसरा संख्या 511 एवं 520 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित मुनारा क्रमांक 13 से 28 तक कृत्रिम वन सीमा रेखा ।

7.082

7

0.100

284

0.350

296

उत्तर- सड़क की सीमा रेखा खसरा 109 तथा प्रस्तावित कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्रमांक 21 से 31 तक ।

0.090

297

0.160

299

0,120

300

0.080

301

0.100

302

0.150

303

0.190

307

0.030

308

पूर्व-खसरा संख्या 285, 296, 428, 441 , 466, 473 , 510, 525 एवं 506 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्रमांक 1 से 21 एवं 121 से 189 तक ।

0.020

309

0.460

310

311

0.170

0.160

312

0.170

313

314

0.230

0.070

315

दक्षिण- नेगुवां खसरा संख्या 1 एवं 23 तथा वपावली खसरा संख्या 378 , 384/2 387 एवं 491 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्रमांक 70 से 121 तक ।

0.100

316

317

0.100

0.100

318

319

0.120

0.200

320

पश्चिम-खसरा संख्या 355, 358, 360, 348 एवं 339 की सीमा रेखा एवं प्रस्तावित कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्रमांक 31 से 70 तक ।

0.140

321

0.130

322

0.120

323 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

896

                                          वनखण्ड की भूमि का विवरण
 क्र० वनखण्ड का                                          क्षेत्रफल
                  ग्राम का                                           वनखण्ड की सीमायें
संख्या   नाम                भूमि का वर्तमान मद | खसरा क्र.
                    नाम                                 (हेक्टेयर)
                                                 325      1.030
                                                 326      0.960
                                                 327      0.610
                                                328/1     0.293
                                                 330      0.100
                                                 332      0.150
                                                 333      0.190
                                                 334      0.200
                                                 335      0.230
                                                 336      0.310
                                                 337      0.200
                                                 349      1.570
                                                357/1     2.710
                                                 361      0.280
                                                 362      0.290
                                                 365      1.390
                                                 366      0.630
                                                 367      0.670
                                                 369      0.660
                                                 370       0.090
                                                 371       0.100
                                                  372      0.730
                                                  373      0.830
                                                  374      0.730
                                                  375      1.460
                                                  376      1.230
                                                  377      0.380
                                                 381/1     0.965
                                                 391/1     2.136
                                                 392/1     1.160
                                                 394/1     0.190
                                                  396      0.760
                                                  398      0.940
                                                  399      0.760
                                                  400      0.440
                                                  401      0.380
                                                  402      0.360
                                                  403      0.420
                                                  406      0.890
                                                  409      0.730
                                                  410       0.100
                                                  411       0.170
                                                  416       0.420
                                                  417       0.380
                                                   418      0.400

897

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

वनखण्ड की भूमि का विवरण

 क्र०  वनखण्ड का
                  ग्राम का                              क्षेत्रफल
संख्या   नाम               भूमि का वर्तमान मद खसरा क्र.             वनखण्ड की सीमायें
                   नाम                                 (हेक्टेयर)
                                                419      0.970
                                                420      0.370
                                                421      0.530
                                                422      0.100
                                                423      0.430
                                                424      0.090
                                                425      0.620
                                                426      0.300
                                                438      0.660
                                               442/1     0.031
                                               444/1     0.084
                                                448      0.970
                                               449/1     0.290
                                               451/1     0.130
                                               452/1     0.060
                                               455/1     0.067
                                                464      0.350
                                                465      0.120
                                                467      0.200
                                                468      0.050
                                                469      0.380
                                                471/1    0.510
                                                472/1    0.400
                                                 474      2.190
                                                 476      1.100
                                                 478      0.470
                                                 479      0.720
                                                480/1     0.210
                                                 481      0.840
                                                 482      2.530
                                                484/1     0.260
                                                485/1     0.260
                                                486/1     0.520
                                                488/1     0.390
                                                489/1     0.400
                                               489/2/1    0.040
                                                490/1     0.540
                                                493/1     0.300
                                                493/2     0.310
                                                494/1     0.560
                                                495/1     0.420
                                                 497      0.510
                                                 498      0.180
                                                 499      0.240
                                                  500     0.510

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

898

वनखण्ड की भूमि का विवरण

वनखण्ड की सीमायें

खसरा क्र.

वनखण्ड का नाम

क्र० संख्या

भूमि का वर्तमान मद

ग्राम का नाम

योग

वपावली

10

म.प्र . शासन वन विभाग बपावली पेच-10

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

1.800

501

1.930

502

0.470

503/1

0.480

503/2

0.560

512

0.370

513

0.290

514

0.010

515

1.050

516

0.510

517

0.620

518

0.790

519

0.820

520

1.070

526

65.276

129

1.393

93/1

0.170

95

0.010

97

उत्तर-खसरा संख्या 89, 74 एवं 75 तथा प्रस्तावित्त मुनारा क्रमांक 20 से 44 तक कृत्रिम वन सीमा

0.790

99

0.010

110

0.090

111

1.400

112

0.050

114

1.250

121

पूर्व-खसरा संख्या 212, 184, 178 . 167 एवं 165 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्रमांक 1 से 20 एवं 101 से 103 तक ।

0.250

124

0.150

130

0.050

131

0.450

132

0.120

133

0.110

134

दक्षिण-खसरा संख्या 109 एवं 149 की सीमा रेखा तथा एवं प्रस्तावित कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्रमांक 87 से 101 तक ।

0.150

135

0.760

136

0.260

137

0.500

138

0.560

140

0.550

148

पश्चिम-खसरा संख्या 107 एवं 102 की सीमा रेखा एवं प्रस्तावित कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्रमांक 44 से 87 तक ।

0.250

154

0.360

156/1

0.210

157

0.160

159

0.840

163/1

0.070

179

0.050

180

0.510

181 899

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

वनखण्ड की भूमि का विवरण

वनखण्ड की सीमायें

खसरा क्र.

क्र० संख्या

वनखण्ड का नाम

भूमि का वर्तमान मद

ग्राम का नाम

योग

बपावली

11

म.प्र . शासन वन विभाग बपावली पेच-11

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

182

0.700

186

0.030

0.110

187

0.100

188

0.050

190

0.020

193

0.310

194

0.010

197/1

12.853

37

0.110

22

0.270

32

0.050

35

उत्तर-खसरा संख्या 81 , 6, 21 एवं 23 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्रमांक 14 से 36तक ।

36/1

0.030

0.090

37/1

0.050

45

0.040

46

0.140

47

0.070

48

पूर्व- खसरा संख्या 30, 41, 50 एवं 208 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वन सीमा भुनारा क्रमांक 1 से 14 एवं 77 से 80 तक ।

0.110

49

0.210

51

1.160

52

53

0.010

0.770

54

56

0.190

दक्षिण-खसरा संख्या 191 , 74 एवं 75 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्रमांक 51 से 77 तक ।

0.170

57

0.130

59

60

0.120

0.320

61

0.740

62

0.340

63

0.240

64/1

0.080

66

पश्चिम-संरक्षित वनखण्ड सुलार के कक्ष कमांक 1064 की सीमा रेखा एवं खसरा संख्या 89 की सीमा रेखा तथा प्रस्तावित कृत्रिम वन सीमा मुनारा क्रमांक 36 से 51 तक ।

0.040

67

0.260

68

0,260

69

70

0.230

71

0.180

72

0.150

0.265

73/1

76

0.470

77

0.800

0.720

78

79

0.660

0.190

82 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

900

वनखण्ड की भूमि का विवरण

वनखण्ड की सीमायें

खसरा क्र.

वनखण्ड का नाम

क्र० संख्या

भूमि का वर्तमान मद

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

ग्राम का नाम

0.300

86

0.007

87/1

88

0.800

0.070

734/199

0.240

189/1

0.020

195/1

198

0.060

0.050

199

200

0.040

0.300

201

202

0.330

0.160

203

204

0.050

205

0.100

0.090

206

0.065

736/52/1

0.040

737/37/1

12.387

52

योग

541 303.482

कुल योग ( 1से 11)

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-18/ 2021- FC दिनांक 24.08.2021 में अधिरोपित शर्त के अनुसार ग्रीनको एनर्जी प्रायवेट लिमिटेड, हैदराबाद के द्वारा जिला नीमच में एमपी 30 गांधी सागर ऑफ स्ट्रिभ पम्पड स्टोरेज परियोजना (1440 मेगावाट) निर्माण में प्रभावित होने वाली 301.96 हेक्टेयर वन भूमि के बदले में कुल 303.482 हैक्टेयर गैर वनभूमि क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में तहसीलदार पिछोर जिला शिवपुरी म.प्र. के आदेश क्रमांक 0809, 0810 , 0811,0812, 0813 , 0817, 0818 , 0819, 0820, 0821 , 0822, 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831 , 0832, 0833 , 0841 , 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0865/2022-23/ अ-6 में पारित आदेश दिनांक 04.01.2023 अनुसार हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणों का विवरण:- निरंक

(ख) अनुसूची में वर्णित भूमि पर तहसीलदार पिछोर, जिला शिवपुरी म.प्र. के पत्र क्रमांक/ तह. /2022 / 02 दिनांक 05.01.2023 अभिलेखित अधिकारों का खसरवार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

1. व्यक्तिगत अधिकार अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।

2. सामुदायिक अधिकार अनुसूची में वर्णित भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा-29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 8 फरवरी 2023

क्र. 318- आर - 1083750-2023 - दस-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 318- आर- 1083750-2023 - दस 3, दिनांक 8 फरवरी 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

901

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

Bhopal , the 8th February 2023

No/ 318 /R- 1083750/2023 /10-3 :: In exercise of the power conferred by section 29 of the Indian Forest Act 1927 ( No. XVI of 1927) the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the area , specified in the schedule below, subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged of affected in any manner except in so far as they may be notified by the State Government from time to time.

Forest Block Umari Viran- 1 falling between N 25 ° 13′28.5" to N 25° 14′2.7" North Latitude and E 77 ° 56′48.5" to E 77 ° 57′22.5 " East Longitude.

Forest Block Neguwan Patch - 2 falling between N 25 ° 14'2.8" to N 25° 14'21.9" North Latitude and E 77 ° 56'58.3" to E 77 ° 57′28.5 " East Longitude .

Forest Block Neguwan Patch -3 falling between N 25 ° 14'27.3 " to N 25 ° 15′1.5" North Latitude and E 77 ° 56′44.7 " to E 77 ° 57'35.6 " East Longitude.

Forest Block Neguwan Patch -4 falling between N 25 ° 14′50.3 " to N 25 ° 15'11.8 " North Latitude and E 77 ° 57'0 " to E 77 ° 57′34.8" East Longitude .

e Forest Block Bapawali Patch -5 falling between N 25 ° 15′1.7" to N 25 ° 15′17.7" North Latitude and E 77 ° 56′31.4" to E 77 ° 56'50.2 " East Longitude.

Forest Block Bapawali Patch - 6 falling between N 25 ° 15'9.4" to N 25 ° 15′21.6 " and E 77 ° 56′32.5 " to E 77 ° 56′48.7 " East Longitude.

Forest Block Bapawali Patch - 7 falling between N 25 ° 15′24.9" to N 25° 15'48.3 " North Latitude and E 77 ° 56′24 " to E 77 °56'47.6" East Longitude .

Forest Block Bapawali Patch -8 falling between N 25° 14'49.3 " to N 25 ° 14′59.7 " North Latitude and E 77 °56′27.8 " to E 77 ° 56′42.5 " East Longitude .

Forest Block Bapawali Patch- 9 falling between N 25 ° 14'39.1 " to N 25 ° 15′20.6 " North Latitude and E 77'55'41.3 " to E 77 ° 56′30.2 " East Longitude.

Forest Block Bapawali Patch - 10 falling between N 25 ° 15′16.2 " to N 25 ° 15'30.3 " and E 77 ° 55′47.9 " to E 77 ° 56′12.2 " East Longitude .

Forest Block Bapawali Patch - 11 falling between N 25 ° 15′29.6 " to N 25 ° 15'42.7 " North Latitude and E 77° 55'50.5 " to E 77 ° 56'12.1 " East Longitude .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2023

902

SCHEDULE

Tehsil :- Pichhore

District :-Shivpuri

Forest Range: -Karera

Forest Division : - Shivpuri Forest Division(T)

Details of Land Included

Head ofLand

SurveyNo.

Nameof Forest Block

S. No.

Village

ForestBlock Boundary

Area (Ha)

0.820

4

1

Umri Viran

7

1.000

Forest Department

Govt. M.P

Umri Viran Patch 01

                  North: VillageRoad
                  plot no 11&
 8        0.920   Artificial pillar no 13
 9        1.280    to 18
10/1      1.600
 12       1.100   East: Boundaryline
 13        0.340   ofplot no 25, 75 &
 14        0.220   82&Artificial pillar
           0.210   no 1 to 13 & 65 to
 15
                   88
 16        0.260
 17        0.500
 26        0.610   South: Boundary
 27        0.360   lineof compartment
                   no 1079 of
 28        0.440
                   Protected Forest
 29        0.810
                   BlockKhod & plot
  32       0.970
                   по 151 , 152 , & 155
  33       0.670
                   &Artificial pillar no
  34       1.170
                   47 to 65
  35       0.400
                   West: Boundary line
  36       0.430
                   of plot no 121, 131,
 37/1      1.213
                   63 & 3 & Artificial
 38/1      1.147
                    pillar no 18 to 47
 64/1      0.283
  65       0.700
  66       0.970
  67       0.920
  68        0.220
  69        0.760
  70        0.700
  77        0.470
 78/1       1.539
  81        0.740
  83        0.840
 84/1       0.167
 85/1       0.140
 86/1       0.247
  87        0.070
  88        0.120
  89        0.140
   90       0.120
   91       0.150

17 903

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

Details of Land Included

 S.    Name of Forest                                            Area    ForestBlock
No.        Block         Village  Head of Land       SurveyNo.
                                                                  (Ha)   Boundary
                                                        92/1     0.130
                                                        93/1     0.200
                                                        94/1     0.060
                                                         95      0.150
                                                         96      0.660
                                                         97      0.410
                                                         98       0.830
                                                         99       1.430
                                                        100       0.350
                                                        101       0.330
                                                        102       0.730
                                                        105       0.880
                                                        106       0.280
                                                        107       0.210
                                                        108       0.790
                                                         109      0.690
                                                         110      0.390
                                                         111      0.570
                                                         112      0.320
                                                         113      0.330
                                                         122      1.850
                                                         124      0.860
                                                         125      0.410
                                                         126      0.650
                                                         127      0.780
                                                         128      0.170
                                                         129      0.130
                                                         130      0.370
                                                         132      0.230
                                                         133      0.150
                                                         134      0.100
                                                         135      0.380
                                                         136      0.270
                                                         137      0.450
                                                         138       0.350
                                                         139       0.170
                                                         140       0.200
                                                         141       0.170
                                                         143       0.300
                                                         146       0.140
                                                         147       0.190
                                                         150       0.050
                                                          157      0.190
                                                          158      0.190
                                                          161      0.190

904

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

Details of Land Included

Head of Land

Nameof Forest Block

S. No.

Village SurveyNo.

Forest Black Boundary

Area (Ha)

0.580

162

163

0.350

164

0.330

0.730

165

166

0.620

167

0.550

0.400

168

169

0.480

170

0.090

171

0.190

96

48.766

Total

2

Neguwan 2.000

322

0.223

Forest Department

Govt. M.P

Neguwan Patch -2

326/1

327

1.960

0.073

North: Boundary line of plot 321, 323 & 352 & Artificial pillar no 3 to 28 329/1

339

0.710

0.153

340/1

0.689

341/1

0.935

344/1

0.617

345/1

0.710

346

East: Boundary line ofcompartment no 1078 of Protected Forest Block Khod & Artificial pillar no 1 to 3 & 89 to 97

347

0.650

348

0.450

0.720

349

350

0.330

0.302

353/1

0.471

355/1

South: Boundary line of plot no 338, 345/2, 365 & 366 & Artificial pillar no 42 to89

0.382

358/1

0.439

359/1

0.222

360/1

0.414

361/1

0.212

362/1.

0.212

363/1

West: Boundary lineof plot no 325 & 330 & Artificial pillar no 28 to 42

0.172

364/1

0.326

367/1

0.366

368/1

0,660

369

0.546

371/1

0.370

372

0.510

374

375

0.470

0.230

376

0.250

377

0.360

378

379

0.250 905

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

Details of Land Included

Survey No.

Head of Land

Nameof Forest Block

Village S. No.

Forest Block Boundary

Area (Ha)

0.420

380

0.440

381

382

0.430

0.455

384/1

0.220

385

19.349

39

Total

Neguwan 3.

1.070 North: Boundary 171

2.040

173

Forest Department

Govt. M.P

Neguwan Patch-3

0.580

174

line of village road plot246 & Artificial pillar no 3 to 46 0.260

175/1

0.800

175/2

0.260

175/3

0.150

180/1

1.210

181

0.093

182/1

0.500

East: Boundary line ofcompartment no 1078 ofProtected Forest Block Khod & Artificial pillar no 1 to 3 & 95 to 99 184

1.250

185

0.428

185/1

0.317

187/1

0.510

188/1

0.283

South: Boundary line of road plot no 300, 172 &190 & Artificial pillar no 74 to95

189/1

0.250

191

0.490

192

0,700

193

0.505

194/1

0.505

194/2

0.890

195

0.670

197

West: Boundary line of plot no 69, 177, 683,684 & 694 &Artificial pillar no 46 to 74

0.880

198

1.890

199

0.440

200

0.880

201

0.520

202

2.010

203

0.710

204

1.240

205

0.710

206

0.540

207

0.670

208

0.750

209

0.430

210

0.570

211

1.080

212

213

0.590

0.684

214/1 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

906

Details of Land Included

Headof Land

 S.    Nameof Forest                                            Area   ForestBlack
No.        Block        Village                    SurveyNo.           Boundary
                                                                (Ha)
                                                      215/1     0.500
                                                      216       0.280
                                                      247/1     0.500
                                                      247/2     0.990
                                                       248      0.920
                                                       249      0.800
                                                       250      0.790
                                                       251      0.440
                                                       252      0.430
                                                       253      0.570
                                                       254      0.260
                                                       255      0.560
                                                       256      1.230
                                                       257      0.830
                                                       258      1.030
                                                       259      0.760
                                                      260/1     0.866
                                                       261      0.300
                                                       262      0.450
                                                       263      0.950
                                                       264      1.910
                                                       265      0.290
                                                       266      0.840
                                                       267      0.940
                                                       268      0.490
                                                       269      0.620
                                                       270       1.570
                                                       271       1.230
                                                       272       0.660
                                                       273       0.210
                                                       274       1.010
                                                       275       0.830
                                                       276       0.340
                                                       277/1     0.160
                                                       278       0.650
                                                        280      1.760
                                                        281      0.150
                                                        282      0.290
                                                        283      0.960
                                                        284      0.750
                                                       285/1     0.560
                                                        286      0.800
                                                        287      0.510
                                                        288      0.200
                                                        289      1.460

907

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

Details of Land Included

Head ofLand

SurveyNo.

Name of Forest Block

S. No.

Village

Area (Ha)

ForestBlock Boundary

0.920

290

1.340

291

292

0.580

2.220

293

1.120

294

0.823

295/1

0.830

296/1

0.580

298

2.860

687

Bapawali

0.700

688

Forest Department

Govt. M.P

0.249

689/1

0.800

690

0.400

692

695

0.590

696

0.690

697

0.690

76.403

100

Total

0.240

218/1

Neguwan

4

Forest Department

Govt . M.P

Neguwan                                                              North: Boundary
 Patch-4                                                             line of plot no 703 &
                                                  219        0.760   720 & Artificial pillar
                                                  220        0.600   no 5 to 20
                                                   221       0.250
                                                   222       0.430   East: Boundary line
                                                  223/1      0.765   of plot no 730, 731
                                                  224/1      0.315   & 238 & Artificial
                                                   225       0.570   pillar no 1 to 5 & 36
                                                   226       0.900   to 59
                                                  228/1      0.138
                                                  229/1      0.103   South: Boundary
                                                  230/1      0.140   lineof village road
                                                   231       0.790   plot no 246&
                                                   232       0.710   Artificial pillar no 24
                                                             0.260   to 36
                                                   233
                                                   234       0.550
                                                   235       1,450
                                                   699       0.820
                Bapawali                           700       0.650

Forest Department

Govt. M.P

West: Boundary line of plot no 698 & 702 & Artificial pillar no 20 to 24

2.670

701

0.900

721

1.080

722

724

1.850

1.730

725

726

1.200

0.570

727

728

0.730 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

908

Details of Land Included

Head ofLand

Nameof Forest Black

Village

S. No.

Total

5

Bapawali

SurveyNo.

ForestBlock Boundary

Area (Ha)

729

1.120

22.301

28

1.960

655

North: Boundary

0.240

656

Forest Department

Govt. M.P

Bapawali Patch05

Total

6

Bapawali

0.890

658

1.460

660

line of village road plot no 653 & 654 & Artificial pillar no 1 to14

2.300

662

1.830

664

East: Boundary line ofplot no 693 & Artificial pillar no 33 to 36 & 36 to 1

0.910

664/1

South: Boundary line of plot no 661 & 666 & Artificial pillar no 27 to 33

West: Boundary line ofplot no 530, 659& 544 &Artificial pillar no 14to 27

9.590

7

1.980

641/1

1.270

541/2

Forest Department

Govt. M.P

Bapawali Patch-6

Total

7

Bapawali

1.460

643

North: Boundary lineof plot no 636 & 640 & Artificial pillar no 3 to 5

East: Boundary line of plot no 642 & 645 &Artificial pillar no 1 to 3 & 14 to 18

0.750

644

South: Boundary line of village road plot no 653 & 654 &Artificial pillar no 6to 14

West: Boundary line of plot no 549 & Artificial pillar no 5 to 6

5.460

4

0.890

572

Forest Department

Govt. M.P

Bapawali                                                               North: Boundary
 Patch-7                                                                line of plot 587, 592
                                                    574        0.150    & 594 & Artificial
                                                   575/1       0.338    pillar no 11 to 20
                                                    576/1      0.330
                                                    577/1      1.470    East: Boundary line
                                                     578        0.730   ofArtificial pillar no

909

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

Details of Land Included

Head ofLand

SurveyNo.

Nameof Forest Block

Village

S. No.

Forest Block Boundary

Area (Ha)

0.212 1 to 11 & 90 to 105

579/1

0.195

$80/1

0.228

581/1

0.068

582/1

583

1.030

South: Boundary line of plot no 638, 636 & Artificial pillar no 56 to 90

0.780

586

0.540

590

West: Boundary

1.250

591

0.720

595

0.820

596

line of plot no 12 & 584 & Artificial pillar no 20 to 56

0.358

607/1

0.630

608/1

0.475

609/1

1.000

610

611

0.230

0.330

612

613

0.470

0.650

614

2.241

615/1

616

0.880

0.070

619

0.146

620/1

0.840

621

622

0.160

623

0.140

0.200

524

0.530

625

0.550

628

0.620

629

0.300

630/1

0.110

630/2

0.044

632

2.090

633

0,470

634

0.100

635

0.620

637

24.015

42

Total

0.580

508

8

Bapawali

Forest Department

Govt. M.P

                                                                      North: Boundary
Bapawali
 Patch- 8                                                              line of plot no 523 &
                                                    509        1.020   666& Artificial pillar
                                                   510/1      0.542    no 2 to 13
                                                    522       1.750    East: Boundary line
                                                    667        2.490   ofplot no685 &
                                                    669        0.330   Artificial pillar no 1
                                                                       to 2 & 31 to 39
                                                    671        0.370
                                                                       South: Boundary

910

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

Details of Land Included

Head ofLand

S. No.

Nameof Forest Block

SurveyNo.

Village

ForestBlock Boundary

Area (Ha)

lineof plot no 507 , 668 & Artificial pillar no 28 to 31

West: Boundary line of plot no 511 & 520 & Artificial pillar no 13 to 28

7.082

7

Total

0.100

9

284

North: Boundary Bapawali

0.350

Forest Department

Govt. M.P

Bapawali
 Patch -9                                          296               line of village road
                                                   297       0.090   plot109 & Artificial
                                                   299       0.160   pillar no 21 to 31
                                                   300       0.120
                                                   301       0.080   East: Boundary line
                                                   302       0.100   of plot no 285, 296,
                                                   303       0.150   428, 441 , 466, 473 ,
                                                   307       0.190    510, 525 & 506 &
                                                   308       0.030   Artificial pillar no 1
                                                                      to 21 & 121 to 189
                                                   309       0.020
                                                   310       0.460
                                                   311               South: Boundary
                                                             0.170
                                                                      line of Neguwan
                                                   312       0.160
                                                                      village plot no 1 &
                                                   313       0.170
                                                   314       0.230   23 & Bapawali 378,
                                                                     484/2, 387 & 491 &
                                                   315       0.070
                                                                     Artificial pillar no 70
                                                   316       0.100
                                                                      to 121
                                                   317       0.100
                                                   318       0.100
                                                                     West: Boundary
                                                   319       0.120
                                                                      line of plot no 355,
                                                   320       0.200
                                                                      358, 360, 348 & 339
                                                   321       0.140
                                                                      & Artificial pillar no
                                                   322       0.130    31 to 70
                                                   323       0.120
                                                   325       1.030
                                                   326       0.960
                                                   327        0.610
                                                  328/1       0.293
                                                   330        0.100
                                                   332        0.150
                                                   333       0.190
                                                   334       0.200
                                                   335        0.230
                                                   336       0.310
                                                   337        0.200

911

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

Details of Land included

SurveyNo.

Headof Land

 5.    Nameof Forest                                             Area   ForestBlock
No.        Block         Village                                 (Ha)   Boundary
                                                        349      1.570
                                                       357/1     2.710
                                                        361      0.280
                                                        362      0.290
                                                        365      1.390
                                                        366      0.630
                                                        367      0.670
                                                        369      0.660
                                                        370      0.090
                                                        371      0.100
                                                        372      0.730
                                                        373      0.830
                                                        374       0.730
                                                        375       1.460
                                                        376       1.230
                                                        377       0.380
                                                       381/1      0.965
                                                        391/1     2.136
                                                        392/1     1.160
                                                        394/1     0.190
                                                         396      0.760
                                                         398      0.940
                                                         399      0.760
                                                         400      0.440
                                                         401      0.380
                                                         402      0.360
                                                         403      0.420
                                                         406      0.890
                                                         409      0.730
                                                         410      0.100
                                                         411      0.170
                                                         416      0.420
                                                         417      0.380
                                                         418      0.400
                                                         419      0.970
                                                         420      0.370
                                                         421       0.530
                                                         422       0.100
                                                         423       0.430
                                                         424       0.090
                                                         425       0.620
                                                          426      0.300
                                                          438      0.660
                                                         442/1     0.031
                                                         444/1     0.084

912

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

[ भाग 1

Details of Land Included

Head of Land

 S.    Nameof Forest                                             Area   ForestBlock
No.        Block        Village                     SurveyNo.
                                                                 (Ha)   Boundary
                                                       448       0.970
                                                       449/1     0.290
                                                       451/1     0.130
                                                       452/1     0.060
                                                       455/1     0.067
                                                       464       0.350
                                                        465      0.120
                                                        467      0.200
                                                        468      0.050
                                                        469      0.380
                                                       471/1     0.510
                                                       472/1     0.400
                                                        474      2.190
                                                        476      1.100
                                                        478      0.470
                                                        479      0.720
                                                       480/1     0.210
                                                        481      0.840
                                                        482      2.530
                                                       484/1     0.260
                                                       485/1     0.260
                                                       486/1     0.520
                                                       488/1     0.390
                                                       489/1     0.400
                                                      489/2/1    0.040
                                                       490/1     0.540
                                                       493/1     0.300
                                                       493/2     0.310
                                                       494/1     0.560
                                                       495/1     0.420
                                                        497      0.510
                                                        498      0.180
                                                        499      0.240
                                                        500       0.510
                                                        501      1.800
                                                         502      1.930
                                                       503/1     0.470
                                                       503/2     0.480
                                                         512      0.560
                                                        513       0.370
                                                        514       0.290
                                                         515      0,010
                                                         516      1.060
                                                         517      0.510
                                                         518      0.620

913

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

Details of Land Included

SurveyNo.

Headof Land

Nameof Forest Block

Village

3 S. No.

ForestBlock Boundary

Area (Ha)

0.790

519

0.820

520

526

1.070

65.276

129

Total

1.393

93/1

10

Bapawali

0.170

95

Forest Department

Govt. M.P

Bapawali Patch -10

                                                                             North : Boundary
                                                                             line of plot 89, 74 &
                                                           97        0.010   75 & Artificial pillar
                                                           99        0.790   no 20 to44
                                                           110       0.010
                                                           111       0.090   East: Boundary line
                                                           112       1.400   of plot no 212, 184 ,
                                                           114       0.050   178, 167 & 165 &
                                                           121       1.250   Artificial pillar no 1
                                                                             to 20 & 101 to 103
                                                           124       0.250
                                                           130       0.150
                                                           131       0.050   South: Boundary
                                                           132       0.450   line of plot no 109 &
                                                                             149 & Artificial pillar
                                                           133       0.120
                                                                              no 87 to 101
                                                           134       0.110
                                                           135       0.150
                                                                             West: Boundary
                                                           136       0.760
                                                                              line ofplot no 107 &
                                                           137       0.260
                                                                             102& Artificial pillar
                                                           138       0.500
                                                                              no 44 to 87
                                                           140        0.560
                                                           148        0.550
                                                           154        0.250
                                                          156/1       0.360
                                                           157        0.210
                                                            159       0.160
                                                          163/1       0.840
                                                            179       0.070
                                                            180       0.050
                                                            181       0.510
                                                            182       0.700
                                                            186       0.030
                                                            187       0.110
                                                            188       0.100
                                                            190       0.050
                                                            193       0.020
                                                            194       0.310
                                                           197/1      0.010
                                           Total             37       12.853
11                       Bapawali                            22       0.110

Forest Department

Govt. M.P

Bapawali Patch 11

0.270

32

North: Boundary line of plot no 81, 6, 21 & 23 & Artificial

0.050

35 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

914

Details of Land Included

Head of Land

SurveyNo.

5. No.

Nameof forest Block

Village

ForestBlock Boundary

Area (Ha)

pillar no 14 to 36

0.030

36/1

0.090

37/1

0.050

45

0.040

46

0.140

47

East: Boundary line ofplot no 30, 41, 50 &208 & Artificial pillar no 1 to 14 & 77 to 80

0.070

48

0.110

49

0.210

51

1.160

52

South: Boundary lineof plat no 191 , 74 & 75 & Artificial pillar no 51 to 77

0.010

53

West: Boundary

54

0.770

56

0.190

57

0.170

59

0.130

60

0.120

lineof compartment no 1064 of Protected Forest Block Sular & plot no 89 & Artificial pillar

no 36 to 51

61

0.320

62

0.740

63

0.340

0.240

64/1

66

0.080

67

0.040

0.260

68

69

0.260

0.230

70

71

0.180

72

0.150

0.265

73/1

76

0.470

77

0.800

0.720

78

79

0.660

82

0.190

86

0.300

0.007

87/1

88

0.800

734/199 0.070

189/1

0.240

195/1

0.020

198

0.060 915

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

Details of Land Included

SurveyNo.

HeadofLand

Name of Forest Block

Village

S. No.

Forest Block Boundary

Area (Ha)

0.050

199

200

0.040

201

0.300

202

0.330

203

0.160

204

0.050

205

0.100

206

0.090

736/52/1 0.065

0.040

737/37/1

12.387

52

Total

303.482

541

G Total ( 1 to 11 )

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment of Forest Govt . of India's letter no File No. No 8-18/2021 - FC dated 24-08-2021 and in lieu of 301.96 ha of effected Forest land under the sanctioned project of MP 30 Gandhi Sagar off stream Pumped Storage Project ( 1440 MW)by M/ sGreenko Energies Private limited, Hyderabad the above mentioned Non forest land of 303.482 Ha mentioned in scheduletransferred or mutated in favour of M.P. Forest Department by order no 0809, 0810, 0811, 0812, 0813 , 0817, 0818, 0819 , 0820 , 0821 , 0822 , 0824, 0825, 0826, 0827, 0828, 0829, 0830, 0831, 0832 , 0833, 0841, 0842, 0843, 0844, 0845, 0846, 0847, 0865/2022-23 /A - 6 dated 04.01.2023 of Tehsildar Pichore, District Shivpuri for the purpose of Compensatory afforestation .

2. Details of other Reasons -Nil

(B) The Khasra wise details of recorded right on the above land mentioned in schedule as per report letter no Teh./2022/02Pichore, dated 05.01.2023 of Tehsildar, Pichore District Shivpuri are as above: -

1. Individual's Rights : - There are no Individual's Rights on the land mentioned in schedule

2. Community's Rights : - There are no Community's Rights on the land mentioned in schedule Therefore, the land mentioned in schedule is being declared as Protected Forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, ATUL KUMAR MISHRA , Secy.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

916

भोपाल , दिनांक 22 दिसम्बर 2022

क्रमांक- आर -1011422 /2457/ 2022 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 , सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 25° 25′40 . 18" से 25° 26′43.89 " उत्तर अक्षांश तथा 77 ° 29′18.85 " से 77 °30′19.41 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला- शिवपुरी

वनमण्डल - शिवपुरी

अ.

तहसील - शिवपुरी वन परिक्षेत्र- शिवपुरी

वनखण्ड की भूमि का विवरण

वनखण्ड की सीमाऐं

खसरा क्र .

क्र.

वनखण्ड का नाम नाम ग्राम का

मद भूमि का वर्तमान 1

टोका टोका

क्षेत्रफल (हेक्टर)

126.50

1699/1/2

राजस्व भूमि उत्तर- प्रस्तावित

मुनारा

क्रमांक 01 से 19 तक ग्राम टोका की सीमा ।

पूर्व

मुनारा क्रमांक 19 से 30 तक - प्रस्तावित ग्राम टोका की सीमा ।

दक्षिण- प्रस्तावित

मुनारा क्रमांक 30 से 32 तक ग्राम टोका की सीमा ।

पश्चिम- प्रस्तावित मुनारा क्रमांक 32 से 01 तक ग्राम टोका की सीमा ।

126.50

योग

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार:-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No.8-31 /2021 /FC दिनांक 02.06 . 2022 में सैद्धान्तिक स्वीकृति की अधिरोपित शर्त के अनुसार (आवेदक विभाग / संस्था / व्यक्ति का नाम) की स्वीकृत परियोजना सरकुला मध्यम सिंचाई परियोजना (परियोजना का नाम) में प्रभावित 126.42 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त 126.50 हेक्टेयर गेर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के 917

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर शिवपुरी के आदेश प्रकरण क्रमांक /12 / 2019-20/ अ-20 (3 ) नजूल संशोधित आदेश दिनांक 20.04.2021 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व शिवपुरी (पद नाम) के प्रतिवेदन दिनांक 23.11.2022 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है : -

(अ) व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक

(ब) सामुदायिक अधिकार : - निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 22 दिसम्बर 2022

आर-1011422 /2457/2022 /10-3:: भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक आर-1011422 /2457 / 2022 /10-3 दिनांक 22/12/2022का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार , अपर सचिव.

Bhopal , the 22nd December 2022

No. -R- 1011422/ 2457/2022/10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927 ) , the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between 24°30'57.3 " to 24 °31'7.43 " North Latitude and 82 ° 16'16.86 " to 82 ° 16'22.49 " East Longitude .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

918

SCHEDULE

Tahsil - Sivpuri

District - Sivpuri

Forest Range - Sivpuri

Forest Division - Sivpuri

Details of Land Included

Forest Block Bouderies

S.

Present head ofland

Khasra No.

Area (Hectare)

Name of Village

No Name of the Forest Block.

126.50

1699/1/2

1

Tonka

Tonka Revenue Land

North Proposed Boundary Pillar No. 01 to 19 village Tonka.

East - Proposed Boundary Pillar No. 19 to 30 village Tonka.

South - Proposed Boundary Pillar No. 30 to 32 village Tonka.

West- Proposed Boundary Pillar No. 32 to 01 village Tonka.

126.50

Total

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No. F - 8 /31 /2021 - FC dated 02/06/2022 and in lieu of 126- .42 hectare of affected forest land under the sanctioned Project of Sarkula Medium Lift Irrigation Project (Name of Project ) of Executive Engineer W.R. Division Shivpuri (Name of User Department/ Agency/Perspn ), the above mentioned Non Forest land of 126.50 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt . , Forest Department by the Collector Sivpuri order No.12/2019- 20/A - 20 ( 3 ) NAZUL order dated 20.04.2021 of 126.50 hectare transferred or mutated for the purpose of compensatory afforestation.

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report date 23.011.2022 of SDM Shivpuri (Designation of Competent Revenue officer) are as under.

1. Individual Rights : - Nil

2. Community Rights : - Nil

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK KUMAR , Addl . Secy .

919

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 13 जनवरी 2023

क्रमांक-आर-922705 / 2022 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन्

1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 22° 0′16.03 " से 22°0′38.73 " उत्तर अक्षांश तथा 75°0′12.83 " से 75°0′45.33 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला- बड़वानी

तहसील - बड़वानी वन परिक्षेत्र - बड़वानी वनमण्डल वन मण्डल बड़वानी (सामान्य)

वनखण्ड की भूमि का विवरण

वनखण्ड की सीमाएँ

खसरा क्र.

ग्राम का नाम

अ. क्र.

भूमि का वर्तमान मद

क्षेत्रफल (हेक्टर)

वनखण्ड का नाम

20.500

105/7

राजस्व ग्राम शासकीय

1 लोनसरा

लोनसरा

बैडी

बुजूर्ग

उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 23 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

बुजूर्ग पटवारी

हल्का

नम्बर-21

पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 23 से 29 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 29 से 46 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 46 से 53 एवं 01 तक की कृत्रिम वन सीमा।

20.500

योग [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2023

920

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No.6- MPB066/2021 - BHO दिनांक 11 मई, 2022 में अधिरोपित शर्त के अनुसार बड़वानी जिले में जल संसाधन विभाग की गुलरपानी तालाब योजना में प्रभावित 20.500 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 20.500 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उददेश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला बड़वानी के आदेश क्रमांक / 4428 / रीडर / भूमि आवंटन/ 2019 बड़वानी प्र.क्र. 08 अ-74 / 2018-19 दिनांक 29.07.2019 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है ।

2. अन्य कारणो का विवरण:- निरंक

(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी, तहसीलदार बड़वानी द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक

(ब) सामुदायिक अधिकार:- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2023

आर-922705 / 2022 / 10-3: भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक आर-922705 / 2022 /10-3 दिनांक 26/1422 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार, अपर सचिव.

921

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

Bhopal , the 13rd January 2023

No.R/ 121 /922705/2022/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by

section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between 22° 0'16.03 " to 22º0'38.73 " North Latitude and 75 ° 0'12.83 " to 75 °0′45.33 " East Longitude.

SCHEDULE

District - Barwani

Forest Division - Barwani (T)

Details of Land Included S. No

Tahsil - Barwani

Forest Range -Barwani

Forest Block Bouderies

Khasra No.

Present head of land Name of the Forest Block .

Name of Village

Area (Hectare)

20.500

105/7

Governemnt

Revenue

1 Lonsara

Badi Buzurg Village Lonsara Buzurg (P.H. No. 21)

North - Artificial boundary from pillar Number 01 to 23 of Forest Block. Protected Forest

East- Artificial Forest boundary from pillar Number 23 to 29 of Protected Forest Block .

South Artificial Forest boundary from pillar Number 29 to 46 of Protected Block . Forest

West - Artificial Forest boundary from pillar Number 46 to 53 & 01 of Protected Forest Block.

20.500

Total [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

922

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment Forest and Climate change Govt . of India's order No. F.No.6 - MPB066/2021- BHO Dated 11 May 2022 and in lieu of 20.500 hectare of affected forest land in Gularpani Tank Project of Water Resources Department in Barwani district, the above mentioned non forest land of 20.500 hectare transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Government , Forest Department by order No. 4428 /Rider/Bhumi Avantan/2019 Barwani (RC No. RC No. 08 /A- 74 /2018/ 19 ) dated 27-07-2019 of Collector District Barwani for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2. Details of other Reasons . - Nil

(B ) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report Tehsildar Barwani are as under .

1. Individual Rights : - Nil

2. Community Rights : - Nil

Therefore , the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

ASHOK KUMAR, Addl . Secy .

923

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2023

क्रमांक-आर-922705/ 2022 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 22 °0′30.41 " से 22°0′57.43 " उत्तर अक्षांश तथा 75°0′32.91 " से 75°0′50.06 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला- बड़वानी

वनमण्डल वन मण्डल बड़वानी (सामान्य)

वनखण्ड की भूमि का विवरण तहसील - बड़वानी

वन परिक्षेत्र - बड़वानी

वनखण्ड की सीमाएँ

खसरा क्र.

ग्राम का नाम

अ. क्र.

भूमि का वर्तमान मद वनखण्ड का नाम

1

क्षेत्रफल (हेक्टर)

8.843 19.237

101/15 103/1

शासकीय बैडी लोनसरा बुजूर्ग

राजस्व ग्राम लोनसरा बुजूर्ग पटवारी

हल्का

नम्बर-21

उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से 13 तक की कृत्रिम वन सीमा।

पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 13 से 19 तक की कृत्रिम वन सीमा।

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 19 से 29 तक की कृत्रिम वन सीमा।

पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 29 से 41 एवं 01 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

28.080

योग [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

924

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No.6- MPB069/ 2021 - BHO दिनांक 07 जुलाई, 2022 में अधिरोपित शर्त के अनुसार बड़वानी जिला में जल संसाधन विभाग की सुसरी तालाब योजना में प्रभावित 28.080 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 28.080 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उददेश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला बड़वानी के आदेश क्रमांक /4428 / रीडर / भूमि आवंटन / 2019 बड़वानी प्र.क्र.08 अ-74 / 2018-19 दिनांक 29.07.2019 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है ।

2. अन्य कारणो का विवरण:- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार बड़वानी द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार:- व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।

(ब) सामुदायिक अधिकार:- सामुदायिक अधिकार नहीं है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 13 जनवरी 2023

आर-922705 / 2022 /10-3: भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक आर-922705 / 2022 / 10-3 दिनांक 26/12/22 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार, अपर सचिव.

925

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

Bhopal , the 13rd January 2023

No.R/ 121 /922705/2022/10-3 :: In exercise of the powers conferred by

section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between 22°0'30.41 " to 22º0'57.43 " North Latitude and 75 ° 0′32.91 " to 75 ° 0'50.06 " East Longitude.

SCHEDULE

Tahsil - Barwani

District - Barwani

Forest Range -Barwani

Forest Division - Barwani (T)

Forest Block Bouderies Details of Land Included

S. No

Khasra No.

Area (Hectare)

Present head of land

Name of Village

Name of the Forest Block.

20.500

105/7

Governemnt

1

Badi

Lonsara Buzurg

North Artificial Forest boundary from pillar Number 01 to 23 of Protected Forest Block.

East-

Revenue Village Lonsara Buzurg (P.H. No. 21)

Artificial Forest boundary from pillar Number 23 to 29 of Protected Block. Forest

South Artificial Forest

boundary from pillar Number 29 to 46 of Protected Block. Forest

West- Artificial Forest boundary from pillar Number 46 to 53 & 01 of Protected ForestBlock.

20.500

Total [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

926

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment Forest and Climate change Govt . of India's order No. F.No.6 - MPB066/2021- BHO Dated 11th May 2022 and in lieu of 28.080 hectare of affected forest land in Susuri Tank Project of Water Resource Department in Barwani district, the above mentioned non forest land of 28.080 hectare transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No. 4428 /Rider /Bhumi Avantan/2019 Barwani (RC No. RC No. 08/A- 74/2018 /19) dated 27-07-2019 of Collector District Barwani for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest .

2. Details of other Reasons . - Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report Tehsildar Barwani are as under .

1. Individual Rights : - No Individual Rights Exist

2. Community Rights :- No Community Rights Exist

Therefore , the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK KUMAR, Addl . Secy.

927

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 9 फरवरी 2023

क्रमाक - आर-987692 /322 / 2022 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 , सन्

1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 24° 16′5.19" से 24°16′37.36 " उत्तर अक्षांश तथा 79 °07′37.07 " से 79 °07′53.56 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला- सागर

वनमण्डल उत्तर सागर (सा०)

वनखण्ड की भूमि का विवरण

वर्तमान अ. क्र.

ग्राम का नाम

भूमि का मद

तहसील वन परिक्षेत्र शाहगढ़ शाहगढ़

वनखण्ड की सीमाऐं

क्षेत्रफल (हेक्टर)

खसरा क्र.

वनखण्ड का नाम

मदनतला

1 मदनतला

24.29

187/1

शासकीय भूमि उत्तर- प्रस्तावित वनखण्ड मदनतला खसरा नम्बर 187/1 की नवीन सीमा का मुनारा क्रमांक 01 से 07 तक

पूर्व- प्रस्तावित वनखण्ड मदनतला खसरा नम्बर 187/1 की नवीन सीमा का मुनारा क्रमांक 07 से 20 तक

दक्षिण- प्रस्तावित वनखण्ड मदनतला खसरा नम्बर 187/1 की नवीन सीमा का मुनारा क्रमांक 20 से 30तक

पश्चिम- प्रस्तावित वनखण्ड मदनतला खसरा नम्बर 187/1 की नवीन सीमा का मुनारा क्रमांक 30 से 01 तक

24.29

योग [ भाग 1 928

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार : -

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय , भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No.6 - MPC050/ 2021 -BHO दिनांक 30 जुलाई 2021 में अधिरोपित शर्त के अनुसार जल संसाधन विभाग के जमदर्रा जलाशय योजना निर्माण में प्रभावित रकबा 24.29 हेक्टेयर वनभूमि की एवज में प्राप्त कुल 24.29 हेक्टेयर उपरोक्त वर्णित गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के आदेश क्रमांक / 213 / 19 (3) वर्ष 2017-18 पारित आदेश दिनांक 22.05.2018 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणो का विवरण:- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी- न्यायालय कलेक्टर जिला सागर के प्रतिवेदन क्रमांक 213 / 19 (3 ) वर्ष 2017-18 पारित आदेश दिनांक 22.05.2018 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक

(ब) सामुदायिक अधिकार:- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 9 फरवरी 2023

आर-987692/322/ 2022 / 10-3:: भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक आर-987692 /322/ 2022 / 10-3 दिनांक 09/02/2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार, अपर सचिव.

929

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

Bhopal, the 9th February 2023

No. -R - 987692/322/ 2022/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section

29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between 24° 16'5.19 " to 24 ° 16'37.36 " North Latitude and 79 ° 07'37.07 " to 79 ° 07'53.56 " EastLongitude .

SCHEDULE

District - Sagar

Forest Division - North, Sagar (T.)

Details of Land Included S.

Tahsil - Shahgarh

Forest Range - Shahgarh

Forest Block Bouderies

Khasra No.

Present head ofland

Name of Village

No Name of the Forest Block.

Агea (Hectare)

24.29

187/1

Govt. land Madantala Madantala

1

North Proposed Forest Block Madantala Khasra No. 187/1 New pillar No. 01 to 07

East- Proposed Forest Block Madantala Khasra No. 187/1 New pillar No. 07 to 20

South Proposed Forest Block Madantala Khasra No. 187/1 New pillar No. 20 to 30

West- Proposed Forest Block Madantala Khasra No. 187/1 New pillar No. 30 to 01

Total 24.29

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

930

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No. F.No.6 - MPC0450 /2021 - BHO dated 30 July 2021 and in lieu of 24.29 hectare of affected forest land under the Jamdarra Reservoir Scheme of Water Resources Department, the above mentioned non forest land of 24.29 hactare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No.21A/ 19 (3 ) Year 2017-18 Dated 22.05.2018 of Revenue Collector Sagar for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2. Details of other Reasons . - Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No.21A/ 19 (3 ) Year 2017-18 Dated 22.05.2018 of Revenue Collector District Sagar are as under .

1. Individual Rights : - Nil

2. Community Rights : - Nil

Therefore , the said land is declared as a protected forest under section 29 ofIndian Forest Act , 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK KUMAR, Addl . Secy .

931

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 9 फरवरी 2023

क्रमांक / आर /324 / 918027 / 2022 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 , सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 22°48′9.44 " से 21 °48′18.96" उत्तर अक्षांश तथा 75°14′40.37 " से 75°14′59.22" पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला- बड़वानी

वन मण्डल बड़वानी (सामान्य) वनमण्डल

वनखण्ड की भूमि का विवरण अ.

तहसील - राजपुर

वन परिक्षेत्र - राजपुर

वनखण्ड की सीमाऐं

खसरा क्र.

ग्राम का नाम

क्र.

भूमिका वर्तमान मद वनखण्ड का नाम

1

घुसगाँव

घुसगाँव

पटवारी

क्षेत्रफल (हेक्टर)

उत्तर- संरक्षित वनखण्ड 11.699

178/1/1

(S)

शासकीय पहाड़

हल्का

नम्बर-59

से 07 तक की

के मुनारा क्र. 1 कृत्रिम वन सीमा ।

पूर्व संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 07 से 11 तक की कृत्रिम वन सीमा।

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 11 से 18 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 18 से 19 एवं 01 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

11.699

योग [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2023

932

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No.8-8 / 2014- FC दिनांक 30 मई , 2017 से अधिरोपित शर्त के अनुसार जल संसाधन विभाग की जिला बड़वानी में तालाब योजना में प्रभावित 90.785 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 11.699 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उददेश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला बड़वानी के आदेश क्रमांक / 2442 / रीडर / भूमि आवंटन/ 2022 बड़वानी प्र.क्र. 09 अ-20(3) /2021-22 दिनांक 30.03.2022 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है ।

2. अन्य कारणो का विवरण:- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार राजपुर द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :- निरंक

(ब) सामुदायिक अधिकार:- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

No.R/229 /918027/2022/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state government from time to time . This forest block lies between 21 °48'9.44 " to 21 ° 48'18.96 " North Latitude and 75 ° 14'40.37 " to 75 ° 14'59.22 " East Longitude.

933

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

SCHEDULE

Tahsil - Rajpur

District - Barwani

Forest Range -Rajpur

Forest Division - Barwani ( T )

Forest Block Bouderies

Details of Land Included

S. No

No.

Area ( Hectare )

Name of the Forest Block.

Name of Village

11.699

1 Ghusgaon

Present head Khasra of land Government Hill

178/1/ 1(S)

Village Ghusgaon (P.H. No. 59)

North Artificial Forest boundary from pillar Number 01 to 07 of Protected Block . Forest

East- Artificial Forest boundary from pillar Number 07 to 11 of Protected Block. Forest

South Artificial Forest boundary from pillar Number 11 to 18 of Protected Forest Block.

West- Artificial Forest boundary from pillar Number 18 to 19 & 01 of Protected ForestBlock.

11.699

Total

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment Forest and Climate Change , Govt . of India's order No. F.No.8-8 /2014- FC Dated 30 May 2017 and in lieu of 90.785 hectare of affected forest land in Tori Tank Project of Water Resource Department in Barwani district the above mentioned Non Forest Land of 11.699 hectare transferred or mutated in favour of M.P. Govt, Forest Department by order No. 2442/Rider/Bhumi Avantan/2022 Barwani (RC No. RC No. 09/A- 20 (3 )/ 2021-2022) Dated 30-03-2022 of Collector District Barwani for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2. Details of other Reasons . - Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report Tehsildar Rajpur are as under .

1. Individual Rights : - Nil

2. Community Rights : - Nil

Therefore , the said land is declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act , 1927 .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2023

934

क्रमांक / आर /१२५ / 918027 / 2022 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 21 °47′56.54" से 21 °48′14.01 " उत्तर अक्षांश तथा 75°14′22.02 " से 75 °14'54.64 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला- बड़वानी

बनमण्डल वन मण्डल बड़वानी (सामान्य) तहसील - राजपुर वन परिक्षेत्र - राजपुर

वनखण्ड की भूमि का विवरण

अ.

वनखण्ड की सीमाएँ

खसरा क्र.

ग्राम का नाम

क्र.

भूमि का वर्तमान मद वनखण्ड का नाम

देवनली ना.का.च.

देवनली

1

पटवारी

हल्का

नम्बर-61

क्षेत्रफल (हेक्टर)

28.311

1

(S)

उत्तर- संरक्षित वनखण्ड वन सीमा । के मुनारा क्र. 1 से 13तक की कृत्रिम

पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 13 से 22 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 22 से 52 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 52 से 56 एवं 01 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

28.311

योग 935

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार : -

1. पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No.8-8 /2014 - FC दिनांक 30 मई, 2017 से अधिरोपित शर्त के अनुसार जल संसाधन विभाग की जिला बड़वानी में टोरी तालाब योजना में प्रभावित 90.785 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 28.311 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उददेश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला बड़वानी के आदेश क्रमांक / 2438 / रीडर / भूमि आवंटन/ 2022 बड़वानी प्र.क्र. 0010 अ-20 (3 ) / 2021-22 दिनांक 30.03.2022 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है ।

2. अन्य कारणो का विवरण:- निरंक

(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार राजपुर द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक

(ब) सामुदायिक अधिकार :- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

No.R/ 324/ 918027/ 2022/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state government from time to time. This forest block lies between 21 ° 47'56.54 " to 21 ° 48'14.01 " North Latitude and 75 ° 14'22.02 " to 75 ° 14'54.64 " EastLongitude .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

936

SCHEDULE

Tahsil - Rajpur

District - Barwani

Forest Range -Rajpur

Forest Division - Barwani (T)

Forest Block Bouderies

Details of Land Included

S. No

Khasra No.

Present head of land

Area

(Hectare)

Name of the Forest Block .

Name of Village

North - Artificial

28.311

NA.KA.CHA

1

1(S)

Devnali Village Devnali (P.H. No. 61)

boundary from pillar Number 01 to 13 of Forest Protected Block. Forest

East- Artificial Forest boundary from pillar Number 13 to 22 of Protected Block . Forest

Forest South Artificial boundary from pillar Number 22 to 52 of Protected Block. Forest

West- Artificial Forest boundary from pillar Number 52 to 56 & 01 of Protected Forest Block .

Total 28.311

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment Forest and Climate Change , Govt . of India's order No. F.No.8-8 /2014 - FC Dated 30 May 2017 and in lieu of 90.785 hectare of affected forest land in Tori Tank Project Project of Water Resource Department in Barwani district the above mentioned Non Forest Land of 28.311 hectare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government , Forest Department by order No. 2442/Rider/Bhumi Avantan/2022 Barwani ( RC No. RC No. 10/A - 20(3 )/2021- 2022) Dated 30-03-2022 of Collector District Barwani for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest .

2. Details of other Reasons . - Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report Tehsildar Rajpur are as under .

1. Individual Rights : - Nil

2. Community Rights : - Nil

Therefore , the said land is declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

937

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

क्रमांक / आर /२२५/ 918027 / 2022 / 10-3 :: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 ,

सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 21 °47′58.97 " से 21 °48′16.39 " उत्तर अक्षांश तथा 75°14′9.87 " से 75 ° 14′41.21 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला- बड़वानी

वन मण्डल बड़वानी (सामान्य) वनमण्डल

तहसील - राजपुर

वन परिक्षेत्र - राजपुर

वनखण्ड की भूमि का विवरण

वनखण्ड की सीमाऐं

खसरा क्र.

ग्राम का नाम

अ. क्र.

भूमिका वर्तमान मद वनखण्ड का नाम

क्षेत्रफल (हेक्टर)

16.641

87/1/1

ना.का.च.

लहड़गाँव

1 लहड़गाँव

पटवारी

हल्का

नम्बर-61

/1

(S)

उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से 27 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

पूर्व- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 27 से 28 तक की कृत्रिम वन सीमा।

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 28 से 35 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 35 से 42 एवं 01 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

16.641

योग [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2023

938

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार : -

1. पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No.8-8 / 2014 - FC दिनांक 30 मई , 2017 से अधिरोपित शर्त के अनुसार जल संसाधन विभाग की जिला बड़वानी में टोरी तालाब योजना में प्रभावित 90.785 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 16.641 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उददेश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला बड़वानी के आदेश क्रमांक / 2436 / रीडर / भूमि आवंटन / 2022 बड़वानी प्र.क्र. 011 अ-20 (3 )/2021-22 दिनांक 30.03.2022 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है ।

2. अन्य कारणो का विवरण :- निरंक

(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार राजपुर द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(अ ) व्यक्तिगत अधिकार :- निरंक

(ब) सामुदायिक अधिकार:- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

No.R/324/ 918027 /2022/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state government from time to time . This forest block lies between 21 °47'58.97 " to 21 °48'16.39 " North Latitude and 75° 14'9.87 " to 75° 14'41.21 " East Longitude .

939

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

SCHEDULE

Tahsil - Rajpur

District - Barwani

ForestRange -Rajpur

Forest Division - Barwani (T)

Forest Block Bouderies

Details of Land Included

S. No

Area (Hectare)

Khasra No.

Present head of land

Name of the Forest Block.

Name of Village

North - Artificial

16.641

NA.KA.CHA

1 Lahadgaon

87/1/1 /1 (S)

Village Ghusgaon (P.H. No. 61)

Forest boundary from pillar Number 01 to 27 of Protected Forest Block.

East- Artificial Forest boundary from pillar Number 27 to 28 of Protected Forest Block.

South Artificial Forest boundary from pillar Number 28 to 35 of Protected Forest Block.

West - Artificial Forest boundary from pillar Number 35 to 42 & 01 of Protected Forest Block.

16.641

Total

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment Forest and Climate Change , Govt . of India's order No. F.No.8-8/2014-FC Dated 30 May 2017 and in lieu of 90.785 hectare of affected forest land in Tori Tank Project Project of Water Resource Department in Barwani district the above mentioned Non Forest Land of 16.641 hectare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government , Forest Department by order No. 2436/Rider/Bhumi Avantan/2022 Barwani ( RC No. RC No. 11 /A- 20(3 )/2021- 2022) Dated 30-03-2022 of Collector District Barwani for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest.

2. Details of other Reasons . - Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report Tehsildar Rajpur are as under.

1. Individual Rights : - Nil

2. Community Rights : - Nil

Therefore , the said land is declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

940

क्रमांक / आर /१२५ / 918027 / 2022 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 , सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 21 °54′41.09" से 21 °55′0.93 " उत्तर अक्षांश तथा 75°13′26.29" से 75°13′57.80 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला- बड़वानी

वन मण्डल बड़वानी (सामान्य) वनमण्डल

तहसील - राजपुर

वन परिक्षेत्र - राजपुर

वनखण्ड की भूमि का विवरण

अ.

वनखण्ड की सीमाऐं

खसरा क्र.

ग्राम का नाम

क्र.

भूमि का वर्तमान मद वनखण्ड का नाम

क्षेत्रफल (हेक्टर)

34.134

255/9/5

बासवी

ना.का.च.

बासवी

1.

पटवारी

हल्का

नम्बर-43

(S)

उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 01 से 05 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

पूर्व संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 05 से 14 तक की कृत्रिम वन सीमा।

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 14 से 15 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 15 से 22 एवं 01 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

34.134

योग 941

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण , वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No.8-8 /2014 - FC दिनांक 30 मई, 2017 से अधिरोपित शर्त के अनुसार जल संसाधन विभाग की जिला बड़वानी में टोरी तालाब योजना में प्रभावित 90.785 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 34.134 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उदद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर जिला बड़वानी के आदेश क्रमांक / 2440 / रीडर/ भूमि आवंटन / 2022 बड़वानी प्र.क्र. 012 अ-20 (3) /2021-22 दिनांक 30.03.2022 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है ।

2. अन्य कारणो का विवरण:- निरंक

(ख ) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी , तहसीलदार राजपुर द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक

(ब) सामुदायिक अधिकार:- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

No.R/ 324/ 918027 / 2022 / 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said act applicable to the forest areas specified in the schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the state government from time to time. This forest block lies between 21 °47'58.97 " to 21 °48'16.39 " North Latitude and 75° 14'9.87 " to 75 ° 14'41.21 " EastLongitude.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 10 फरवरी 2023

942

SCHEDULE

District - Barwani

Forest Division - Barwani (T)

Details of Land Included S. No

Tahsil- Rajpur

Forest Range -Rajpur

Forest Block Bouderies

Khasra No.

Present head ofland Name of the Forest Block.

Name of Village

Area (Hectare)

34.134 North Artificial

255/9

NA.KA.CHA 1 Wasvi

15 (S)

Village Wasvi (P.H. No. 43)

Forest boundary from pillar Number 01 to 05 of Protected Forest Block.

East- Artificial Forest boundary from pillar Number 05 to 14 of Protected Forest Block.

South Artificial Forest boundary from pillar Number 14 to 15 of Protected Forest Block.

West- Artificial Forest boundary from pillar Number 15 to 22 & 01 of Protected ForestBlock .

34.134

Total

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment Forest and Climate Change , Govt . of India's order No. F.No.8-8 /2014 - FC Dated 30 May 2017 and in lieu of 90.785 hectare of affected forest land in Tori Tank Project Project of Water Resource Department in Barwani district the above mentioned Non Forest Land of 34.134 hectare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government , Forest Department by order No. 2440/Rider/Bhumi Avantan/2022 Barwani (RC No. RC No. 12/A- 20 (3 )/2021- 2022) Dated 30-03-2022 of Collector District Barwani for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest .

2. Details of other Reasons . - Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report Tehsildar Rajpur are as under .

1. Individual Rights : - Nil

2. Community Rights : - Nil

Therefore , the said land is declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार, अपर सचिव.

943

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

राजस्व विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

क्रमांक. एफ 6-47-2022 - सात -3 भोपाल , दिनांक 10 फरवरी 2023

नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि में के धारकों के धारणाधिकार के संबंध में जारी परिपत्र क्रमांक एफ 6-75/2019/शा.3 , दिनांक 24/09/2020 की कंडिका 3.1 (एक ) (घ) के संदर्भ में एतद द्वारा राज्य सरकार जिला भोपाल की तहसील हुजूर के नगर शहर भोपाल (ईदगाह हिल्स) की निम्न तालिका अनुसार भूमियों को, जिसमें परिशिष्ट - एक में आवेदित क्षेत्रफल को मय चर्तुसीमा दर्शाया गया है, को अधिसूचित करती है : -

 क्रमांक खसरा नंबर                      कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
 01    25/2                             12140
 02    26                               164100
 03    28/1/1ख                          72810
04     44/2                             6480
05     44/2                             6480
06     94                               87490
07     94                               87490
08     96                               9030
09     96                               9030
10     96                               9030
11     96                               9030
12     99                               7240
13     96-99,100                        167930
14     101                              5710
15     105                              141660
16     105/1/1                          140180
17     105/1/1                          140180
18     105/1/1                         140180
19     105/1/1                         140180

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

चन्द्रशेखर वालिम्बे , अपर सचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

944

खसरा नंबर

क्रमांक

(1)

(2)

कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में) (3)

परिशिष्ट-01

चर्तुसीमा (5)

कॉलम नंबर 03 के

क्षेत्रफल में से

(वर्गमीटर में)

(4)

01

25/2

12140

02

26

164100

72810 03

28/1 /1 ख

04

44/2

6480

05

6480

44/2

06

87490

94

87490 07

94

08

96

9030 115.70

उत्तर - त्रिपाठी दक्षिण - रास्ता पूर्व- रास्ता पश्चिम - ए.के .सूद

162.63

उत्तर - रिक्त दक्षिण ईश्वर प्रेम मंदिर पूर्व- श्री लक्ष्मणदास राजानी का मकान पश्चिम- रास्ता

371.74

उत्तर करतार सिंह दक्षिण जानी बक्सी पूर्व- आकाश अपार्टमेंट पश्चिम रास्ता

223.04

उत्तर - अंसारी का मकान दक्षिण - असलम का मकान पूर्व- रास्ता पश्चिम- रास्ता

232.25

उत्तर - एम.एस. कुरैशी का मकान दक्षिण - मोहम्मद अय्यूब पूर्व- रास्ता पश्चिम- नाला

371.61

उत्तर - मकसूद का मकान दक्षिण सबिस्ता अपार्टमेंट पूर्व- रास्ता पश्चिम- गुलमोहर अपार्टमेंट

769.4

उत्तर डॉक्टर आवास दक्षिण- सलेहा इदरीश पूर्व- रिक्त भूमि पश्चिम - रास्ता

88.29

उत्तर - आई.एस. तोमर दक्षिण - रास्ता पूर्व- संजय खेमानी पश्चिम- अफज़ल हुसैन 945

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 फरवरी 2023

भाग 1 ]

09

96

9030

10

96

9030

11

96

9030

12

99

17240

13

167930

96-99,100

14

101

5710

15

105

141660

16

105/1/1

140180

17

140180

105/1/1

18

105/1/1

140180

105/1/1

19

140180 845.2

उत्तर- रास्ता दक्षिण कपूर चंद आर्य का मकान पूर्व- शालीमार अपार्टमेंट पश्चिम- रास्ता

567.84

उत्तर - चंदरभान दक्षिण - हारून पूर्व- अवतार सिंह चावला पश्चिम - रास्ता

387.17

उत्तर- रास्ता दक्षिण अवतार सिंह चावला पूर्व- प्रताप राय पश्चिम- मोहम्मद मकसूद सिद्दीकी

598

उत्तर- रास्ता दक्षिण - फिरदौस का मकान पूर्व- खालिद अलीम का मकान पश्चिम - रास्ता

492

उत्तर - हेप्पीटावर अपार्टमेंट दक्षिण ओवराय का मकान पूर्व- रास्ता एवं वफवर्ड स्कूल पश्चिम- 31 -A गुरुकृपा अपार्टमेंट

230.76

उत्तर - रास्ता दक्षिण - जैन पूर्व- पी. के. वाधवानी पश्चिम राजपाल सिंह

240.15

उत्तर - रोड दक्षिण - कायनात मल्टी स्टोरी पश्चिम - मकान नं. 15 पूर्व- मकान नं.17

313.66

उत्तर - रास्ता दक्षिण- शासकीय भूमि पूर्व- रिक्त भूखंड पश्चिम क्लासिक आपर्टमेंट

836.12

उत्तर- बसंता एडवोकेट का मकान दक्षिण - रास्ता पूर्व- प्लाट नं. 7 रिक्त पश्चिम- सुरेन्द्र सिंह जसवीर सिंह का मकान

536.050 उत्तर - सड़क-रोड

दक्षिण प्लॉट नं. 157 पूर्व- प्लाट नं . 155 पश्चिम- डॉ. एस. कपूर का मकान

303.51

उत्तर- नरेन्द्र गुप्ता दक्षिण - रास्ता पूर्व- प्लाट नं.48 पश्चिम प्लाट नं .49

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 10 February 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2023-02-10.06.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2023-02-10.06.Ordinary.