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मध्य प्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 61 ]
भोपाल, बुधवार , दिनांक 22 फरवरी 2023-फाल्गुन 3, शक 1944
खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2023
क्र. एफ 7-12-2016- उन्तीस- 1.- यतः, राज्य सरकार की राय में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 ( 2013 का 20 ) के अधीन बनाए गए मध्यप्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम, 2017 के नियम 11 में संशोधन किया जाना आवश्यक एवं समीचीन है ; अतएव राज्य सरकार राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 ( 2013 का 20 ) की धारा 40 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए मध्यप्रदेश खाद्य सुरक्षा नियम, 2017 में निम्नलिखित संशोधन करती है :-
संशोधन
नियम 11 में उप नियम ( 2 ) में, खण्ड ( क) के स्थान पर, निम्नलिखित खण्ड स्थापित किए जाएं ; अर्थात्: -
" ( क) सेवारत/सेवानिवृत्त शासकीय सेवक के खाद्य आयोग अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किए जाने की दशा में वह व्यक्ति पात्र माना जाएगा-
जो अखिल भारतीय सेवाओं या संघ या राज्य की किन्हीं अन्य सिविल सेवाओं का सदस्य हो या रहा हो या जो संघ या राज्य के अधीन कोई सिविल पद धारण किए हुए हो और जिन्हें कृषि, सिविल आपूर्ति, पोषण , स्वास्थ्य के क्षेत्र में या किसी संबद्ध क्षेत्र में खाद्य सुरक्षा, नीति बनाने और प्रशासन से संबंधित मामलों में ज्ञान एवं अनुभव प्राप्त हो. "
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. चन्देल , उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 22 फरवरी 2023
एफ एफ 7-12-2016- उन्तीस - 1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ 7-12-2016-उन्तीस -1 , दिनांक 22 फरवरी 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. चन्देल , उपसचिव.
121 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 फरवरी 2023
122
Bhopal , the 22nd February 2023
No. F 7-12-2016 - XXIX - 1.- WHEREAS , in the opinion of the State Government it is necessary and expledient to amend the rule 11 of the Madhya Pradesh Food Security Rules , 2017 made under the National Food Security Act , 2013 (20 of 2013 ) ;
NOW, THEREFORE, in exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 40 of the National Food Security Act, 2013 (20 of 2013 ) , the State Government hereby makes the following amendments in the Madhya Pradesh Food Security Act , 2017 .
AMENDMENT
In rule 11 , in sub - rule (2) , for clause ( a) , the following clause shall be substituted , namely :-
"(a) In case of a serving / retired Government servant to be appointed as the Chairperson of the Food Commission, the persons shall be treated eligible :-
Who are or have been member of the All India Services or any other Civil Services of the Union or State or holding a civil post under the Union or State having knowledge and experience in matters relating to food security , policy making and administration in the field of agriculture , civil supplies , nutrition, health or any allied field. "
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
B. K. CHANDEL Dy . Secy .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023 .