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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

वर्ष 2023-24 हेतु आबकारी व्‍यवस्‍था......

Published 22 February 2023

Department
वाणिज्यिक कर
Type
Extraordinary
Gazette no.
62
Identifier
in.gazette.madhya.2023-02-22.62.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

इसे वेबसाइट www.govtpress.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश शास

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , बुधवार , दिनांक 22 फरवरी 2023 - फाल्गुन 3 , शक 1944

क्रमांक 62]

वाणिज्यिक कर विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 22 फरवरी 2023

क्रमांक 3/ 3/4/0006/ 2023 - Sec - 2-05 (CT) भोपाल , दिनांक 22-02-2023 (दिनांक 01 अप्रैल , 2023 से 31 मार्च , 2024 तक हेतु आबकारी व्यवस्था।

123 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 फरवरी 2023

124

सर्वसाधारण की जानकारी एवं आबकारी के फुटकर ठेकेदारों की विशेष जानकारी के लिए यह सूचना प्रकाशित की जाती है कि वर्ष 2023-24 हेतु आबकारी व्यवस्था निम्नवत रहेगी-

1. आबकारी नीति के विशेष बिन्दुः-

1.1 किसी भी मदिरा दुकान के साथ मदिरापान की सुविधा उपलब्ध नहीं करायी जाएगी अर्थात अहाते एवं शॉप बार की स्थापना अनुमत नहीं होगी ।

1.2 ऐसी शराब दुकानें, जो वर्तमान नियमों में परिभाषित धार्मिक संस्था से 100 मीटर की दूरी से कम पर स्थित है, को 100 मीटर से अधिक दूरी पर विस्थापित किया जाएगा ।

1.3 मान्यता प्राप्त माध्यमिक , उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों तथा कन्याओं के शासकीय छात्रावास से जिन दुकानों की दूरी 100 मीटर से कम है , उन्हें 100 मीटर से अधिक दूरी पर विस्थापित किया जाएगा ।

1.4 ऐसी मदिरा दुकानों को पृथक से चिन्हित किया जाएगा जिन्हें लोकहित में बंद किया जाना आवश्यक है । इन मदिरा दुकानों को शासन द्वारा कलेक्टर के प्रस्ताव पर बंद किया जा सकेगा तथा ऐसी दुकानों को नियमानुसार अनुमत स्थल पर विस्थापित किया जा सकेगा । जहां आवश्यक हो, विभाग द्वारा ऐसे विस्थापन की अनुमति को भी मना किया जा सकेगा ।

124(1) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2023

1.5 शराब के नशे में वाहन चलाने पर ड्रायविंग लायसेंस निलंबित किये जाने के लिये तथा खतरनाक ढंग से वाहन चलाने पर सजा के विद्यमान विधिक प्रावधानों को सख्त बनाया जायेगा ।

2. दुकान निष्पादन की प्रक्रिया : -

2.1 वर्ष 2023-24 हेतु प्रदेश के समस्त मदिरा समूहों का निष्पादन वर्ष की सम्पूर्ण अवधि अर्थात दिनांक 01 अप्रैल 2023 से 31 मार्च 2024 तक की अवधि के लिए किया जाएगा ।

2.2 वर्ष 2023-24 में प्रदेश के सभी जिलों की 3605 कम्पोजिट मदिरा दुकानों का निष्पादन विगत वर्ष 2022-23 में प्रचलित छोटे एकल समूहों के अनुरूप किया जाएगा ।

2.3 प्रथमतः प्रदेश के समस्त जिलों में , ऐसे मदिरा दुकानों के एकल समूह जिनमें कोई कम्पोजिट मदिरा दुकान वर्ष 2023-24 हेतु बंद की गई हो अथवा जिन एकल समूहों में जिले के अन्य स्थान से विस्थापित की गई मदिरा दुकान जोड़ी जाकर मदिरा दुकान के एकल समूह का पुर्नगठन किया गया हो, को छोड़कर शेष रहे कम्पोजिट मदिरा दुकान के एकल समूहों के वर्तमान अनुज्ञप्तिधारियों से वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य पर नवीनीकरण के लिए आवेदन पत्र प्राप्त किये जाएंगे ।

2.4 जिन कम्पोजिट मदिरा दुकान समूहों पर नवीनीकरण के लिये आवेदन पत्र प्राप्त नहीं होंगे, उन कम्पोजिट मदिरा दुकान समूहों पर अन्य इच्छुक सभी पात्र आवेदकों से निर्धारित आरक्षित मूल्य पर लॉटरी आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाएंगे ।

2.5 जिले में कम्पोजिट मदिरा दुकान समूहों के लिये लॉटरी आवेदन पत्र आमंत्रित करने की दशा में किसी मदिरा दुकान समूहों पर एक से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त होने पर सफल आवेदक का चयन जिला निष्पादन समिति द्वारा लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा।

2.6 नवीनीकरण हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों तथा अन्य आवेदकों से प्राप्त लॉटरी आवेदन पत्रों को सम्मिलित करते हुये, समग्र में यदि जिले में संचालित कम्पोजिट मदिरा दुकान के समूहों पर वर्ष 2023-24 के लिए मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2023

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निर्धारित आरक्षित मूल्य में से, ऐसे मदिरा दुकानों के एकल समूह जिनमें कम्पोजिट मदिरा दुकान वर्ष 2023-24 हेतु बंद की गई हो अथवा जिन एकल समूहों में अन्य स्थान से विस्थापित की गई मदिरा दुकान जोड़ी जाकर मदिरा दुकान के एकल समूह का पुर्नगठन किया गया हो में निहित आरक्षित मूल्य को कम कर, शेष रहे आरक्षित मूल्य का 70 प्रतिशत अथवा उससे अधिक राशि के आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं तो ऐसी समस्त आवेदित कम्पोजिट मदिरा दुकान/ समूहों का निष्पादन जिले में गठित जिला निष्पादन समिति द्वारा , पात्र आवेदकों के हित में किया जाएगा।

2.7 वर्ष 2023-24 के लिए नवीनीकरण आवेदन तथा लॉटरी आवेदन पत्रों के माध्यम से निष्पादन की कार्यवाही उपरान्त निष्पादन से शेष रहे कम्पोजिट मदिरा दुकान समूहों का निष्पादन वर्ष 2023-24 के निर्धारित आरक्षित मूल्य के विरुद्ध ई-टेण्डर आमंत्रित कर किये जाएंगे ।

2.8 जिन जिलों में कंडिका 2.6 के पालन में कम्पोजिट मदिरा दुकान समूहों पर नवीनीकरण के लिए प्राप्त आवेदन पत्र तथा अन्य आवेदकों के लॉटरी आवेदन पत्रों को सम्मिलित कर समग्र में वर्ष 2023-24 के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य के राजस्व में निहित 70 प्रतिशत आरक्षित मूल्य से कम राशि के आवेदन पत्र प्राप्त होते हैं, तो उन्हें स्वीकार नहीं किया जायेगा और ऐसे जिलों की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकान समूहों का निष्पादन निर्धारित आरक्षित मूल्य पर ई - टेण्डर आमंत्रित कर किये जाएंगे।

2.9 मदिरा दुकानों के एकल समूहों के निष्पादन के सम्बन्ध में जारी की जाने वाली निविदा की शर्ते आबकारी आयुक्त द्वारा शासन के अनुमोदन से जारी की जाएंगी ।

3. मदिरा दुकानों की व्यवस्था : -

3.1 प्रदेश की समस्त मदिरा दुकानें (वाईन शॉप एवं एयरपोर्ट काउंटर को छोडकर) कम्पोजिट शॉप होंगी अर्थात मदिरा दुकानों पर देशी एवं विदेशी दोनों प्रकार की मदिरा विक्रय हेतु उपलब्ध रहेगी , आगे इसे मदिरा दुकान 124(3) मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 फरवरी 2023

कहा गया है । इसके साथ ही समस्त मदिरा दुकानों पर देश के बाहर से आयतित BIO मदिरा का विक्रय अनुमत होगा।

3.2 जिला समिति द्वारा निर्धारित स्थान पर नगर निगम/ नगरीय निकाय द्वारा मदिरा दुकान के संचालन हेतु दुकान का निर्माण कराकर उपलब्ध करायी जाने पर उक्त दुकान में मदिरा दुकान खोलने की अनिवार्यता रहेगी।

4. मदिरा दुकान के परिक्षेत्र का निर्धारण एवं विस्थापनः

4.1 जिला निष्पादन समिति के कार्य एवं दायित्वः वर्ष 2022-23 की भाँति वर्ष 2023-24 में प्रत्येक जिले में जिला निष्पादन समिति गठित की जायेगी । यह समिति शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुसार मदिरा दुकान बंद करने, मदिरा दुकानों का विस्थापन कर जिलें में अन्य स्थान पर विस्थापित दुकान खोलने, मदिरा दुकान का पोटेंशियल क्षेत्र निर्धारित करने, मदिरा दुकानों का आरक्षित मूल्य निर्धारित करने, मदिरा दुकानों के एकल समूहों का गठन/पुर्नगठन करने, मदिरा दुकानों का शासन निर्धारित प्रक्रिया अनुसार निष्पादन करने आदि समस्त कार्य करेगी। इस हेतु आबकारी आयुक्त दिशा- निर्देश जारी कर सकेंगे।

4.2 वर्ष 2023-24 में जिला निष्पादन समिति सभी मदिरा दुकानों की स्थापना हेतु परिक्षेत्र का निर्धारण करेगी अथवा मदिरा दुकान के वर्ष 2022- 23 में घोषित परिक्षेत्र का आवश्यक होने पर विस्तार कर जिले की सम्पूर्ण मदिरा दुकानों के परिक्षेत्र की सूची निष्पादन से पूर्व घोषित करेगी ।

4.3 मदिरा दुकान का विस्थापन उपरांत परिक्षेत्र परिवर्तन कर जिलें में अन्य स्थान पर विस्थापित दुकान खोला जाना अथवा किसी मदिरा दुकान को बंद किया जानाः- जिला निष्पादन समिति किसी मदिरा दुकान को विस्थापित कर जिले में अन्य स्थान पर विस्थापित दुकान (विस्थापित/परिक्षेत्र परिवर्तित दुकान) खोलने अथवा किसी मदिरा दुकान को बंद करने का निर्णय ले सकेगी ।

4.4 राजस्व हित में जिले में अन्य स्थान पर विस्थापित की गई मदिरा दुकान (विस्थापित/परिक्षेत्र परिवर्तन) की सम्बद्धता ( correlation ) का मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2023

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निर्धारण निकटस्थ विस्थापित (हटाई गई) दुकान से किया जाएगा । इसका निर्धारण जिला निष्पादन समिति द्वारा किया जाएगा ।

5. मदिरा की दुकानों के एकल समूह का पुनर्गठन : -

5.1 किसी कम्पोजिट मदिरा दुकान को जिले में अन्य स्थान पर विस्थापित कर , विस्थापित दुकान (विस्थापित/ परिक्षेत्र परिवर्तित दुकान ) खोलने अथवा किसी मदिरा दुकान को बंद करने की स्थिति में भौगोलिक निरंतरता एवं राजस्व हित के आधार पर मदिरा की दुकानों के एकल समूह के गठन/पुनर्गठन करने के संबंध में जिला निष्पादन समिति निर्णय ले सकेगी। ऐसे पुर्नगठित समूह का निष्पादन ई - टेंडर के माध्यम से ही किया जावेगा तथा इनका नवीनीकरण नहीं किया जाएगा।

5.2 नवीनीकरण /लॉटरी से निष्पादन के अभाव में जिले की सम्पूर्ण मदिरा दुकानों का ई - टेण्डर के माध्यम से निष्पादन किये जाने के पूर्व जिले में स्थित मदिरा दुकानों के नये एकल समूहों का गठन/पुनर्गठन जिला निष्पादन समिति द्वारा आबकारी आयुक्त के अनुमोदन से किया जा सकेगा।

5.3 नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में भौगोलिक निरंतरता के आधार पर अधिकतम 4 मदिरा दुकानों तक का एकल समूह (आवश्यकता अनुसार) राजस्व हित में जिला निष्पादन समिति द्वारा बनाया जा सकेगा । 4 से अधिक मदिरा दुकानों के समूह का पुनर्गठन आबकारी आयुक्त की अनुमति से किया जा सकेगा।

6. वार्षिक आधार मूल्य का निर्धारण: -

वर्ष 2023-24 के लिये प्रदेश की समस्त कम्पोजिट मदिरा दुकानों के वार्षिक आधार मूल्य का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा : -

6.1 वर्ष 2022-23 में जिन एकल समूहों में सम्मिलित एक मदिरा दुकान से दूसरी मदिरा की दुकान में, वार्षिक मूल्य में अन्तरण अनुमत किया गया है, तो ऐसा आदेश लागू होने के दिनांक से 31 मार्च , 2023 तक की अवधि के लिए अन्तरण मानकर (भले ही लायसेंसी द्वारा आदेश जारी किये जाने के उपरान्त अन्तरण योग्य मदिरा का प्रदाय लिया गया हो अथवा नहीं लिया 124(5) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2023

गया हो) , एकल समूहों में सम्मिलित मदिरा दुकानों का वर्ष 2023-24 के लिए वार्षिक आधार मूल्य पुनर्गणित किया जायेगा ।

6.2 जिन एकल समूहों में वार्षिक मूल्य का ऐसा अन्तरण वर्ष 2022-23 में अनुमत नहीं किया गया है , ऐसे एकल समूह के साथ- साथ उस समूह में स्थित प्रत्येक मदिरा दुकान का वर्ष 2023-24 की ठेका अवधि के लिये वार्षिक आधार मूल्य वही रहेगा, जिस वार्षिक मूल्य पर वे वर्ष 2022-23 के लिये निष्पादित की गई थी ।

6.3 वर्ष 2022-23 के लिये जिले के मदिरा दुकानों के एकल समूहों के निष्पादन किये जाने के पश्चात् यदि लायसेंस की अवधि में किसी मदिरा दुकान के एकल समूह का पुनः निष्पादन किया है तो ऐसी मदिरा दुकान के एकल समूह का , वर्ष 2022-23 हेतु वार्षिक मूल्य का पुनः निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगाः-

(1) मूल निष्पादन उपरांत अनुज्ञप्तिधारी द्वारा मदिरा दुकान के संचालन अवधि का वार्षिक मूल्य

(2) लायसेंस निरस्तीकरण पश्चात् जितनी अवधि हेतु मदिरा दुकानों का विभागीय संचालन किया गया है तो , यदि विभागीय संचालन में प्राप्त शुद्ध आय , उसी अवधि के लिए मूल निष्पादन में प्राप्त/निर्धारित वार्षिक मूल्य से अधिक है , तो विभागीय संचालन से प्राप्त शुद्ध आय

अथवा

लायसेंस निरस्तीकरण पश्चात् जितनी अवधि हेतु मदिरा दुकानों का विभागीय संचालन किया गया है तो , यदि विभागीय संचालन में प्राप्त शुद्ध आय , उसी अवधि के लिए मूल निष्पादन में प्राप्त/ निर्धारित वार्षिक मूल्य से कम है, तो उसी अवधि के लिए मूल निष्पादन में प्राप्त/ निर्धारित वार्षिक मूल्य।

(3) पुनर्निष्पादन के पश्चात् पुनर्निष्पादित अवधि हेतु प्राप्त वार्षिक मूल्य।

उपरोक्त बिन्दुओं का योग वर्ष 2022-23 के लिए पुर्नगणित वार्षिक मूल्य होगा और यदि पुनर्निष्पादन एक से अधिक बार होता है तो उपरोक्तानुसार इस प्रक्रिया का पालन कर वर्ष 2022-23 के लिए वार्षिक आधार मूल्य परिगणित/पुर्नगणित किया जायेगा।

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 फरवरी 2023

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6.4 जिले में किसी मदिरा दुकान को विस्थापित कर (हटा कर ) जिले में अन्य स्थान पर विस्थापित दुकान खोलने की स्थिति में अन्य स्थान पर विस्थापित दुकान के वर्ष 2022-23 हेतु आंकलित वार्षिक आधार मूल्य का निर्धारण इस प्रकार होगा- जिले में जिस परिक्षेत्र/ स्थान पर विस्थापित दुकान खोली जानी है उसके समीपवर्ती दो मदिरा दुकानों के वर्ष 2022-23 के परिगणित/ पुर्नगणित वार्षिक आधार मूल्य के औसत के समतुल्य रखा जायेगा । 6.5 मदिरा दुकान को विस्थापित कर (हटा कर) जिले में अन्य स्थान पर विस्थापित दुकान खोलने की स्थिति में विस्थापित की गई (हटाई गई) मदिरा दुकान का वर्ष 2022-23 हेतु परिगणित/पुर्नगणित वार्षिक आधार मूल्य का विभाजनः- अन्य स्थान पर विस्थापित दुकान हेतु निर्धारित वर्ष 2022-23 के परिगणित वार्षिक आधार मूल्य(आंकलित) को विस्थापित की जा रही (हटाई जा रही) मदिरा दुकान के वर्ष 2022-23 हेतु परिगणित/पुर्नगणित वार्षिक आधार मूल्य में से कम कर शेष रही राशि को हटाई गई मदिरा दुकान के पोटेंशियल एरिया से संलग्न संचालित मदिरा दुकानों के परिगणित/पुर्नगणित वार्षिक आधार मूल्य में समानुपातिक आधार पर विभाजित कर जोड़ा जायेगा।

6.6 मदिरा दुकान को बंद करने की स्थिति में बंद मदिरा दुकान का वर्ष 2022-23 हेतु परिगणित/पुर्नगणित वार्षिक आधार मूल्य का विभाजनः-

बंद की जाने वाली मदिरा दुकान का वर्ष 2022-23 हेतु परिगणित /पुर्नगणित वार्षिक आधार मूल्य को, बंद की जा रही मदिरा दुकान के पोटेंशियल एरिया से संलग्न संचालित मदिरा दुकानों के परिगणित/पुर्नगणित वार्षिक आधार मूल्य में समानुपातिक आधार पर विभाजित कर जोड़ा जायेगा ।

6.7 किसी मदिरा दुकान को विस्थापित कर (हटा कर) जिले में अन्य स्थान पर विस्थापित दुकान खोले जाने की स्थिति में यह ध्यान रखा जावेगा कि अन्य स्थान पर विस्थापित दुकान तथा जिले की शेष संचालित मदिरा दुकानों का परिगणित/पुर्नगणित कुल वार्षिक मूल्य जिले के वर्ष 2022-23 के परिगणित/ पुर्नगणित वार्षिक मूल्य से कम न हो।

किसी मदिरा दुकान को विस्थापित कर उपयुक्त स्थल के अभाव में मदिरा दुकान बंद करने की स्थिति में यह ध्यान रखा जावेगा कि जिले की शेष 124(7) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2023

संचालित मदिरा दुकानों का परिगणित /पुर्नगणित कुल वार्षिक मूल्य जिले के वर्ष 2022-23 के परिगणित / पुर्नगणित वार्षिक मूल्य से कम न हो ।

6.8 कम्पोजिट मदिरा दुकान के वर्ष 2022-23 के उपरोक्तानुसार परिगणित/ पुर्नगणित आधार वार्षिक मूल्य में शासन द्वारा निर्धारित वृद्धि कर , वर्ष 2023-24 का आरक्षित मूल्य निर्धारित होगा ।

7. आरक्षित मूल्य का निर्धारण : -

वर्ष 2022-23 में संचालित कम्पोजिट मदिरा दुकानों के परिगणित/ पुनर्गणित वार्षिक मूल्य में 10 प्रतिशत की वृद्धि कर वर्ष 2023- 24 का आरक्षित मूल्य निर्धारित किया जाएगा ।

8. वार्षिक मूल्य, वार्षिक लायसेंस फीस एवं न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि का निर्धारण : -

8.1 नवीनीकरण/ लॉटरी द्वारा निष्पादित की गयी मदिरा दुकानों/एकल समूहों हेतु नवीनीकरण के लिए निर्धारित आरक्षित मूल्य ही उनका वार्षिक मूल्य होगा। ई - टेंडर के माध्यम से निष्पादित मदिरा दुकानों/ एकल समूहों हेतु ई- टेण्डर में स्वीकृत एवं एक्सेप्टेड उच्चतम ऑफर की राशि उस मदिरा दुकान/एकल समूह का वार्षिक मूल्य होगा।

8.2 मदिरा दुकान/एकल समूह के कुल वार्षिक मूल्य का 5 प्रतिशत वार्षिक लायसेंस फीस होगी । शेष 95 प्रतिशत राशि संबंधित मदिरा दुकान/एकल समूह के लिए वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि निर्धारित होगी , जिसके विरुद्ध मदिरा प्रदाय अनुमत होगा। लायसेंस फीस के विरूद्ध मदिरा प्रदाय अनुमत नहीं होगा ।

9. धरोहर राशि ( Earnest Money Deposit) एवं वार्षिक लायसेंस फीस व उसको जमा कराया जाना : -

वर्ष 2023-24 के लिये धरोहर राशि एवं वार्षिक लायसेंस फीस व उसको जमा करने की प्रक्रिया निम्नवत रहेगी :-

9.1 वर्ष 2023-24 की ठेका अवधि के लिए नवीनीकरण द्वारा निष्पादित की जाने वाली मदिरा दुकान के एकल समूह के लिये निर्धारित कुल वार्षिक मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2023

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लायसेंस फीस मदिरा दुकानों के समूह/एकल समूहों के आरक्षित मूल्य का 5 प्रतिशत होगी ।

उपरोक्तानुसार निर्धारित वार्षिक लायसेंस फीस की 40 प्रतिशत राशि नवीनीकरण आवेदन पत्र के साथ , 30 प्रतिशत राशि आगामी 15 दिवस में तथा शेष 30 प्रतिशत राशि आगामी 15 दिवस में अथवा दिनांक 15 मार्च , 2023 तक, जो भी पहले हो जमा करना अनिवार्य होगी । यह राशि ई आबकारी पोर्टल पर ऑनलाईन जमा कर नवीनीकरण आवेदन पत्र प्रस्तुत करना होगा ।

9.2 लॉटरी/ई-टेंडर के माध्यम से वर्ष 2023-24 की ठेका अवधि के लिये मदिरा दुकानों के निष्पादन के लिए, धरोहर राशि ( EMD ) 10 करोड़ तक आरक्षित मूल्य के समूहों के लिये 2 प्रतिशत + 10 करोड़ से अधिक आरक्षित मूल्य वाले समूहों के लिये 10 करोड़ तक 2 प्रतिशत +10 करोड़ से अधिक शेष राशि का 1 प्रतिशत एकमुश्त देय होगी । लॉटरी आवेदन पत्र के साथ धरोहर राशि ट्रेजरी में चालान । ई चालान द्वारा जमा करानी होगी एवं ई- टेंडर से निष्पादन हेतु जमा की जाने वाली धरोहर राशि ( EMD ) NIC पोर्टल https://mptenders.gov.in पर ऑनलाईन देय होगी । सफल लॉटरीदाता/निविदाकर के द्वारा जमा धरोहर राशि सम्बन्धित मदिरा दुकानों के समूह /एकल समूहों की देय वार्षिक लाइसेंस फीस के विरुद्ध समायोजन योग्य होगी ।

9.3 लॉटरी/ई- टेंडर के माध्यम से मदिरा दुकानों के निष्पादन की स्थिति में , वार्षिक लायसेंस फीस की शेष राशि निष्पादन की तिथि से 03 दिवस के अंदर अथवा दिनांक 31 मार्च , 2023 जो भी पहले हो तक , ई आबकारी पोर्टल पर ऑनलाईन जमा करानी होगी । 03 दिवसों की गणना में निष्पादन की कार्यवाही का दिन एवं अवकाश के दिन (बैंक बंदी दिवस अथवा बैंक हड़ताल दिवस सहित , यदि कोई हो) को गणना में नहीं लिया जायेगा ।

9.4 नवीनीकरण / लॉटरी आवेदन पत्र के माध्यम से मदिरा दुकानों के निष्पादन की स्थिति में , वार्षिक लाइसेंस फीस की शेष राशि कण्डिका-9.1 एवं 9.3 में वर्णित अवधि में जमा न किये जाने पर पृथक से बिना किसी अन्य सूचना के संबंधित मदिरा दुकानों के एकल समूह का ऑफर स्वतः निरस्त मान्य किया जायेगा तथा ऐसी मदिरा दुकान के एकल समूह पुनः निष्पादन 124(9) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2023

पर रखे जावेंगे । जिन लॉटरी आवेदकों द्वारा मदिरा दुकान के एकल समूह के आवंटन के लिए चयन नहीं होगा , उनके द्वारा जमा धरोहर राशि नियमानुसार वापिस की जायेगी ।

9.5 वर्ष 2023-24 की ठेका अवधि के लिये ई - टेण्डर द्वारा मदिरा दुकानों के समूह/एकल समूहों का निष्पादन यदि माह मार्च , 2023 की अंतिम तिथियों में अर्थात दिनांक 28.03.2023 के उपरान्त होता है , तो ऐसी स्थिति में संबंधित कम्पोजिट मदिरा दुकानों के समूह/ एकल समूहों की शेष वार्षिक लायसेंस फीस 31 मार्च 2023 तक जमा करना अनिवार्य होगा।

9.6 वर्ष 2023-24 की ठेका अवधि के लिये लॉटरी/ई-टेण्डर द्वारा मदिरा दुकानों के समूह/ एकल समूहों के निष्पादन की प्रक्रिया में वार्षिक लायसेंस फीस की शेष राशि उपरोक्तानुसार निर्धारित अवधि में जमा न किये जाने पर पृथक से बिना किसी अन्य सूचना के संबंधित मदिरा दुकानों के समूह/एकल समूहों का ऑफर/लायसेंस निरस्त किया जायेगा, धरोहर राशि जब्त की जाएगी व उसका पुनर्निष्पादन पूर्व निर्धारित आरक्षित मूल्य पर वर्तमान उच्चतम ऑफरदाता के उत्तरदायित्व पर किया जायेगा ।

9.7 असफल आवेदक/टेण्डरदाता द्वारा जमा धरोहर राशि ( EMD ) , उसे अधिसूचित व्यवस्था अनुसार वापस की जायेगी ।

10. प्रतिभूति राशि ( Security Deposit ) एवं उसको जमा कराया जाना : - 10.1 वर्ष 2023-24 की ठेका अवधि के लिये प्रतिभूति राशि संबंधित मदिरा दुकानों के समूह ।एकल समूहों के लिये प्राप्त वार्षिक मूल्य के 10 प्रतिशत के समतुल्य प्रभारित की जायेगी । यह प्रतिभूति राशि जिला आबकारी अधिकारी/ सहायक आबकारी आयुक्त के नाम से जारी बैंक ड्राफ्ट, सावधि जमा , बैंक गारंटी अथवा ई आबकारी पोर्टल पर ऑनलाइन जमा की जा सकती है । वर्ष 2023-24 की ठेका अवधि के लिये किसी भी स्वरुप में जमा सम्पूर्ण प्रतिभूति की राशि के संबंध में आवेदक/लायसेंसी को यह उल्लेखित एवं प्रमाणित करना होगा कि उसके द्वारा संबंधित मदिरा दुकानों के समूह/ एकल समूहों के लिये प्रस्तुत जमा/ प्रतिभूति राशि 2023-24 की ठेका अवधि के दौरान संबंधित मदिरा दुकानों के समूह/ एकल समूहों के अतिरिक्त मध्यप्रदेश राज्य के किसी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2023

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भी जिले में उस आवेदक/लायसेंसी के नाम से अथवा पार्टनरशिप में अथवा जिस कंपनी अथवा कन्सॉर्टियम ( Consortium ) में वह डायरेक्टर या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का सदस्य हो, उसे स्वीकृत किसी भी अन्य मदिरा दुकानों के समूह/एकल समूहों में की गई अनियमितताओं के लिये भी बंधनकारी होगी । प्रतिभूति की राशि यदि बैंक गारंटी/ बैंक की सावधि के रुप में जमा की गई है तो बैंक द्वारा अपने पत्र में यह उल्लेखित एवं प्रमाणित करना होगा कि उनके द्वारा मदिरा दुकानों के समूह ।एकल समूहों के लिये प्रस्तुत जमा/ प्रतिभूति राशि वर्ष 2023-24 की ठेका अवधि के दौरान संबंधित मदिरा दुकानों के समूह/ एकल समूहों के अतिरिक्त मध्यप्रदेश राज्य के किसी भी जिले में उस आवेदक / लायसेंसी के नाम से अथवा पार्टनरशिप में अथवा फर्म अथवा जिस कंपनी अथवा कन्सॉर्टियम ( Consortium ) में वह डायरेक्टर बोर्ड/ऑफ डायरेक्टर का सदस्य हो , उसे स्वीकृत किसी भी अन्य मदिरा दुकानों के समूह । एकल समूहों में की गई अनियमितताओं के लिये भी बंधनकारी होगी । बैंक द्वारा ऐसा पत्र नियत मूल्य के नॉन ज्यूडीशियल स्टाम्प पेपर पर तैयार कर जारी किया जायेगा। प्रतिभूति राशि की बैंक गारंटी, भारतीय स्टाम्प अधिनियम के अनुसार 0.25 Percent of the amount , subject to a maximum of twenty five thousand rupees मूल्य के नॉन ज्यूडिशियल स्टाम्प पेपर पर तैयार कराकर प्रस्तुत की जायेगी । बैंक गारण्टी एवं बैंक के अग्रेषण पत्र को लायसेंसी द्वारा " मेरे द्वारा स्वयं प्रस्तुत किया गया है ऐसा " अंकित कर , अपने दिनांकित हस्ताक्षर के साथ प्रस्तुत किया जायेगा।

10.2 नवीनीकरण/ लॉटरी आवेदन पत्र/ई- टेण्डर के माध्यम से मदिरा दुकानों के निष्पादन की स्थिति में कंडिका 10 के पालन में प्रतिभूति राशि जमा कराया जाना : -

10.2.1 वर्ष 2023-24 के लायसेंसी द्वारा अपने नवीनीकरण आवेदन पत्र के साथ वर्ष 2022-23 के लिए प्रस्तुत प्रतिभूति राशि दिनांक 30.04.2024 तक के लिए जमा मान्य करने की सहमति प्रस्तुत की जायेगी। यदि प्रतिभूति राशि बैंक गारंटी/सावधि जमा के रूप में है तो नवीनीकरण आवेदक द्वारा ऐसी बैंक गांरटी, सावधि जमा की वैधता दिनांक 30.04.2024 तक की वृद्धि किये जाने सम्बन्धी बैंक के पत्र को संलग्न प्रस्तुत किया जायेगा । बैंक अपने पत्र में यह 124(11) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2023

उल्लेखित एवं प्रमाणित करेगा कि वैधता अवधि की वृद्धि की अवधि में , उक्त बैंक गारंटी, सावधि जमा यथावत संबंधित जिले के जिला आबकारी अधिकारी/ सहायक आबकारी आयुक्त के पक्ष में बंधक रहेगी । नवीनीकरण की स्थिति में प्रतिभूति की सम्पूर्ण राशि निष्पादन की तिथि से 10 दिवस की अवधि में जमा करना अनिवार्य होगा ।

10.2.2 वर्ष 2023-24 की ठेका अवधि के लिये निर्धारित प्रतिभूति की राशि वर्ष 2022-23 के लिए जमा प्रतिभूति की राशि से अधिक रहने की स्थिति में निर्धारित प्रतिभूति के अंतर की राशि, निर्धारित अवधि में संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित व्यवसायिक बैंक/ निजी क्षेत्र के अनुसूचित व्यवसायिक बैंक/मध्यप्रदेश राज्य के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा में देय बैंक गारंटी/सावधि जमा अथवा ई आबकारी पोर्टल पर ऑनलाइन निर्धारित अवधि में जमा करना आवश्यक होगा । प्रतिभूति की राशि बैंक गारंटी के रूप प्रस्तुत करने पर वैधता अवधि कम से कम दिनांक 30.04.2024 तक की होगी ।

10.2.3 लॉटरी आवेदन पत्र के माध्यम से चयनित आवेदक/ई-टेण्डर में सफल टेण्डरदाता द्वारा वर्ष 2023-24 की ठेका अवधि के लिये सम्पूर्ण प्रतिभूति राशि संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी के पक्ष में जारी किसी भी सार्वजनिक क्षेत्र के अनुसूचित व्यवसायिक बैंक /निजी क्षेत्र के अनुसूचित व्यवसायिक बैंक/मध्यप्रदेश राज्य के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थानीय शाखा में देय बैंक गारंटी/सावधि जमा के रूप में, जिसकी वैधता/परिपक्वता अवधि कम से कम, दिनांक 30.04.2024 तक की होगी , निष्पादन के दिनांक से 10 दिवस की अवधि में अथवा 31 मार्च , 2023 के पूर्व जो भी पहले आये प्रस्तुत की जा सकेगी । प्रतिभूति की राशि ई आबकारी पोर्टल पर ऑन लाईन भी नियत अवधि में जमा करायी जा सकेगी ।

10.2.4 संबंधित मदिरा दुकानों के समूह/एकल समूहों का लायसेंस , प्रतिभूति राशि जमा हो जाने के पश्चात ही जारी किया जायेगा। ई - टेण्डर द्वारा जिन मदिरा दुकानों के एकल समूहों का निष्पादन दिनांक 26 मार्च 2023 के पश्चात की किसी तिथि को अंतिम होता है , तो ऐसी स्थिति में प्रतिभूति की मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2023

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राशि निष्पादन तिथि से 05 दिवस की अवधि में अर्थात दिनांक 31 मार्च 2023 तक के बाद भी जमा करायी जा सकेगी किंतु प्रतिभूति की राशि जमा होने पर ही लायसेंस जारी किया जायेगा। ऐसी स्थिति में मदिरा दुकान का संचालन न होने के लिये वह स्वयं उत्तरदायी होगा, इसके लिये उसे किसी प्रकार की क्षतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी । सफल टेण्डरदाता द्वारा प्रतिभूति की राशि विनिर्दिष्ट अवधि में जमा नहीं कराये जाने पर उसके उत्तरदायित्व पर उक्त मदिरा दुकान के एकल समूह का पुनर्निष्पादन किया जायेगा।

पुनर्निष्पादन के फलस्वरुप जो भी खिसारा आयेगा उसकी वसूली संबंधित से भू-राजस्व के बकाया की भांति की जायेगी ।

10.2.5 प्रस्तुत बैंक गारण्टी अथवा सावधि जमा नवीनीकरण/ लॉटरी आवेदक में से चयनित आवेदक/ सफल टेण्डरदाता व्यक्ति भागीदारी/ फर्म/कम्पनी/ कंसोर्टियम ( Consortium ) के नाम से जारी होने पर स्वीकार की जायेगी अथवा सफल आवेदक/ टेण्डरदाता के व्यक्ति दारीभागी/ फर्म/ कम्पनी/ के पक्ष में स्वीकृत बैंक गारंटी/ सावधि जमा भी स्वीकार की जा सकेगी । बैंक गारण्टी का जिला स्तर पर सत्यापन कराया जाना अनिवार्य होगा।

10.2.6 चयनित आवेदक/ सफल टेण्डरदाता मदिरा दुकानों के समूह/ एकल समूहों के निष्पादन के दिनांक से निर्धारित समयावधि में यदि प्रतिभूति की सम्पूर्ण राशि जमा नहीं करता है तथा निर्धारित समयावधि में प्रतिभूति की देय राशि की 50 प्रतिशत राशि अग्रिम ई आबकारी पोर्टल पर ऑन लाईन जमा कर , शेष 50 प्रतिशत राशि की बैंक गांरटी दिनांक 30 अप्रैल 2023 तक प्रस्तुत करने का आवेदन करता है, तो (इस प्रतिबंध के अधीन कि देय प्रतिभूति की 50 प्रतिशत अग्रिम ऑन लाईन जमा राशि , मुख्य राजस्व शीर्ष 0039 राज्य उत्पादन शुल्क में जमा करायी जाकर , उसका समायोजन माह मार्च 2024 में देय निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी के विरुद्ध आदेशित मान्य/किया जाये ) आवेदक लायसेंसी के आवेदन को मान्य किया जायेगा ।

10.2.7 चयनित आवेदक/सफल टेण्डरदाता मदिरा दुकानों के समूह/एकल समूहों के निष्पादन के दिनांक से निर्धारित समयावधि में यदि प्रतिभूति की सम्पूर्ण राशि जमा नहीं करता है तथा निर्धारित समयावधि में प्रतिभूति की देय राशि की 50 प्रतिशत राशि अग्रिम ई आबकारी पोर्टल पर ऑन लाईन 124(13) मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 22 फरवरी 2023

जमा कर , प्रतिभूति की सम्पूर्ण राशि (अर्थात् 100 प्रतिशत राशि) दिनांक 30 अप्रैल 2023 तक बैंक गांरटी/सावधि जमा के रूप में प्रस्तुत करने के उपरांत आवेदक अनुज्ञप्तिधारी की मांग पर पूर्व में ई आबकारी पोर्टल पर अग्रिम ऑनलाईन जमा प्रतिभूति की राशि का समायोजन , संबंधित अथवा आगामी पक्ष में देय निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी के विरूद्ध मान्य किया जायेगा। दिनांक 30 अप्रैल 2023 तक प्रतिभूति की सम्पूर्ण राशि जमा न किये जाने पर मदिरा दुकान की पुर्ननिष्पादन की कार्यवाही की जाएगी ।

10.2.8 चयनित आवेदक/सफल टेण्डरदाता द्वारा दिनांक 30 अप्रैल 2023 तक प्रतिभूति की शेष 50 प्रतिशत राशि प्रस्तुत नहीं करने की स्थिति में , उसे स्वीकृत लायसेंस निरस्त किया जायेगा तथा आवश्यकतानुसार दुकानों के संचालन की अन्य व्यवस्था की जायेगी ।

10.2.9 वर्ष 2023-24 की ठेका अवधि के लिये जमा की गई प्रतिभूति की राशि के प्रकार में , किसी सफल ठेकेदार द्वारा वर्ष 2023-24 की ठेका अवधि के लिये कोई परिवर्तन चाहा जाता है अर्थात ऑन लाईन जमा राशि/सावधि जमा के स्थान पर परस्पर बैंक गारण्टी या बैंक गारण्टी के स्थान ऑनलाईन जमा राशि अथवा बैंक सावधि जमा आदि प्रतिस्थापित करना चाहता है, तो संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी ऐसा करने के लिये अधिकृत होंगे । परंतु सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा ऐसा प्रतिस्थापन अनुमत करने के पूर्व सुसंगत अभिलेखीय प्रमाण के साथ यह सुनिश्चित किया जावेगा कि प्रत्येक समय सफल ठेकेदार की निर्धारित प्रतिभूति की राशि विभाग के पास निरंतर जमा रहे ।

10.2.10 प्रतिभूति की सम्पूर्ण राशि विर्निदिष्ट अवधि में उपरोक्तानुसार जमा न करायी जाने की स्थिति में सफल ठेकेदार द्वारा जमा सम्पूर्ण राशि राजसात की जायेगी तथा उसके उत्तरदायित्व पर मदिरा दुकान के एकल समूह के पुनर्निष्पादन की नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी एवं पुनर्निष्पादन के फलस्वरुप जो भी खिसारा आयेगा उसकी वसूली संबंधित से भू- राजस्व के बकाया की भांति की जायेगी ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2023

124(14)

10.2.11 शासन के राजस्व सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए अपरिहार्य परिस्थिति में आबकारी आयुक्त , प्रतिभूति राशि जमा करने हेतु समयावधि में 15 दिवस तक की वृद्धि करते हुये, लायसेंस जारी करने की अनुमति देने हेतु अधिकृत होगें । किसी भी स्थिति में प्रतिभूति राशि जमा करने हेतु 30 अप्रैल 2023 के बाद का समय नहीं दिया जायेगा।

11. निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी जमा करने एवं पाक्षिक प्रदाय की प्रशासनिक नियंत्रण की दृष्टि से व्यवस्था: -

11.1 मदिरा दुकानों के समूह/ एकल समूहों के लिए परिगणित निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि 24 पाक्षिक किश्तों में वसूली योग्य होगी । ये किश्तें समान रूप से विभाजित नहीं होगी । वर्ष के प्रथम त्रैमास में वार्षिक मांग का 30 प्रतिशत , द्वितीय त्रैमास में वार्षिक मांग का 20 प्रतिशत तथा वर्ष के तृतीय एवं चतुर्थ त्रैमासों में वार्षिक मांग का क्रमशः 25 एवं 25 प्रतिशत भाग वसूल किया जायेगा। किसी भी त्रैमास में वसूली योग्य इस राशि को छः समान भागों में बांटा जाएगा । यदि यह राशि छः समान भागों में विभाज्य नहीं है, तो अविभाज्य शेष भाग को संबंधित त्रैमास की प्रथम पाक्षिक किश्त में समायोजित किया जाएगा। परन्तु अंतिम 24 वीं किश्त अर्थात ठेका अवधि की अंतिम किस्त 25 मार्च, 2024 तक जमा करना अनिवार्य होगा । 25 मार्च , 2024 के पश्चात जमा राशि के विरुद्ध मदिरा प्रदाय की पात्रता नहीं होगी । दिनांक 25 मार्च, 2024 को जमा चालानों पर 27 मार्च , 2024 तक (अवकाश के दिनों को छोड़कर) ही प्रदाय दिया जायेगा ।

11.2 मदिरा दुकानों के अनुज्ञप्तिधारियों को किसी पक्ष की देय निर्धारित प्रत्याभूत राशि, ई- आबकारी ( सायबर ट्रेजरी) इन्टीग्रेशन के माध्यम से ई- वालेट में जमा करनी होगी। अनुज्ञप्तिधारियों को ई- वालेट के माध्यम से जमा की गई राशि का न्यूनतम प्रत्याभूत राशि में समायोजन करना होगा ।

11.3 न्यूनतम प्रत्याभूत राशि में समायोजित की गयी राशि पर निर्धारित ड्यूटी राशि के समतुल्य देशी तथा/अथवा विदेशी मदिरा का प्रदाय देशी/विदेशी मदिरा भण्डागार से अनुमत होगा ।

124(15) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2023

11.4 मदिरा दुकानों के अनुज्ञप्तिधारियों द्वारा किसी पक्ष की निर्धारित पाक्षिक मांग से अधिक राशि जमा किए जाने पर वह राशि स्वतः ही उस दुकान के आगामी पक्षों में समायोजित होगी ।

11.5 मदिरा दुकानों के समूह एकल/समूहों की मदिरा दुकानों का पृथक-पृथक एवं स्वतंत्र अस्तित्व रहेगा , किन्तु मदिरा दुकानों के समूह/एकल समूहों की किसी भी एक या एक से अधिक दुकानों की पाक्षिक निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि बकाया रहने पर , वह बकाया संपूर्ण मदिरा दुकानों के समूह एकल/समूहों की बकाया मानी जाएगी।

11.6 ई -वालेट व्यवस्था प्रभावी हो जाने के कारण , चालान की भूमिका समाप्त हो जाने से पोर्टल पर उपलब्ध प्रदाय योग्य समस्त राशि में से लायसेंसी द्वारा आवश्यकतानुसार राशि पर प्रदाय लिया जा सकेगा अर्थात एक चालान पर आंशिक प्रदाय अथवा एक से अधिक चालानों पर एक साथ प्रदाय भी लिया जा सकेगा ।

11.7 लायसेंसी द्वारा किसी एकल समूह में सम्मिलित समस्त दुकानों की उस पक्ष तक की देय राशि पक्ष की समाप्ति से पूर्व ही जमा किये जाने पर प्रदाय हेतु चालान की जमा दिनांक का कोई बंधन नही होगा , किन्तु माह मार्च द्वितीय पक्ष में दिनांक 27 मार्च तक ही प्रदाय दिया जायेगा।

11.8 अनुज्ञप्तिधारी द्वारा पोर्टल पर डिमांड क्रियेट कर सम्बन्धित समस्त भुगतान पूर्ण कर लेने के बाद देशी एवं विदेशी मद्यभाण्डागार से 3 दिवस के अंदर मदिरा का प्रदाय लेना अनिवार्य होगा अन्यथा की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी को उसके द्वारा क्रियेट डिमांड हेतु जमा न्यूनतम प्रत्याभूत डयूटी राशि की 0.1 प्रतिशत राशि डिफाल्टर के रूप में जमा करना अनिवार्य होगा ।

11.9 किसी एकल समूह में सम्मिलित समस्त दुकानों की उस पक्ष तक की देय प्रगामी सम्पूर्ण राशि उस पक्षान्त तक जमा न किये जाने की स्थिति में , उस समूह की समस्त दुकानों का प्रदाय पक्षान्त के आगामी दिवस से ही पोर्टल द्वारा प्रतिबंधित कर दिया जायेगा किन्तु पोर्टल पर पूर्व से ही बनाई गयी डिमान्ड पर प्रदाय अनुमत होगा।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2023

124(16)

11.10 किसी एकल समूह में सम्मिलित समस्त दुकानों की उस पक्ष तक की देय प्रगामी सम्पूर्ण राशि उस पक्षान्त तक जमा न किये जाने की स्थिति में, वह समूह पोर्टल पर डिफाल्टर प्रदर्शित होगा । संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी को पक्ष समाप्ति के आगामी दिवस पर ही संबंधित लायसेंसी को लायसेंस निरस्तीकरण हेतु नोटिस जारी करना होगा ।

11.11 किसी एकल समूह में सम्मिलित समस्त दुकानों की उस पक्ष तक की देय प्रगामी सम्पूर्ण राशि उस पक्षान्त से 07 दिवस के भीतर भुगतान किये जाने की स्थिति में जमा की गई राशि पर मदिरा का प्रदाय अनुमत होगा एवं प्रदाय हेतु चालान की जमा दिनांक का कोई बंधन नही होगा, किन्तु माह मार्च द्वितीय पक्ष में दिनांक 27 मार्च तक ही प्रदाय दिया जायेगा ।

11.12 किसी एकल समूह में सम्मिलित समस्त दुकानों की उस पक्ष तक की देय शेष राशि उस पक्षान्त से 07 दिवस उपरान्त किन्तु लायसेंस के निरस्तीकरण के पूर्व भुगतान किये जाने की स्थिति में प्रदाय अनुमत नही होगा एवं यह राशि नगद में समायोजित होगी परन्तु आबकारी आयुक्त ऐसे मदिरा प्रदाय की अनुमति दे सकेंगे ।

11.13 किसी एकल समूह में सम्मिलित समस्त दुकानों की उस पक्ष तक की देय प्रगामी सम्पूर्ण राशि उस पक्षान्त से 07 दिवस तक आंशिक रूप से जमा किये जाने एवं ठीक आगामी पक्ष की समाप्ति से पूर्व पूर्ण रूप से जमा किये जाने की स्थिति में , पक्षान्त से 07 दिवस की अवधि में जमा की गई राशि प्रदाय योग्य होगी एवं प्रदाय हेतु चालान की जमा दिनांक का कोई बंधन नही होगा ।

11.14 पक्षांत से 07 दिवस समाप्ति के उपरांत अवशेष न्यूनतम प्रत्याभूत डयूटी राशि पर इसके 1 प्रतिशत की राशि के समतुल्य डिफाल्टर राशि प्रभारित होगी । उक्त 1 प्रतिशत की डिफाल्टर राशि पर मदिरा का प्रदाय नहीं होगा तथा उक्त राशि न्यूनतम प्रत्याभूत डयूटी राशि में भी समायोजित नहीं होगी। उक्त डिफाल्टर राशि की वसूली उपरांत ही आगामी प्रदाय अनुमत होगा।

11.15 किसी एकल समूह में सम्मिलित समस्त दुकानों की उस पक्ष तक की देय प्रगामी सम्पूर्ण राशि उस पक्षान्त से 07 दिवस तक पूर्ण जमा न किये मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2023

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जाने की स्थिति में संबंधित जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी दिये गये नोटिस के अनुक्रम में, उक्त लायसेंसी के उत्तरदायित्व पर नियमानुसार आगामी कार्यवाही करेंगे एवं राशि जमा न होने की स्थिति में आगामी पक्ष के अंत तक लायसेंस निरस्तीकरण किया जा सकेगा । यदि अवशेष न्यूनतम प्रत्याभूत डयूटी राशि लायसेंस निरस्तीकरण के पूर्व सम्पूर्ण जमा हो जाती है तो लायसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही स्वतः समाप्त हो जावेगी।

11.16 प्रशासनिक कारणों से एवं भविष्य में मदिरा दुकानों के पुनर्निष्पादन की आशंका कम किये जाने के दृष्टिकोण से राजस्व हित में मदिरा दुकानों का संचालन , वर्तमान लायसेंसी द्वारा किया जा सके, ऐसे प्रकरणों में स्थानीय परिस्थितियों के परिप्रेक्ष्य में शासन राजस्व को सुरक्षित रखने हेतु पाक्षिक प्रदाय संबंधी बन्धनों से छूट देने का निर्णय लिये जाने हेतु आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश अधिकृत होंगे।

11.17 जनरल क्लाजेज एक्ट ( साधारण खण्ड अधिनियम) की धारा 7 के अनुसार , यदि मध्यप्रदेश में लागू किसी अधिनियम के अन्तर्गत किसी कार्य को करने के लिए कोई निश्चित तिथि या अवधि के अन्तिम दिवस में कार्यालय बन्द हो और यदि उसके अगले कार्यकारी दिवस में वह कार्य किया जाता है तो, उस कार्य को समय पर किया जाना माना जाएगा । तदनुसार यदि पक्ष के अन्तिम दिवस/ दिवसों में निगोशियेबल इन्स्ट्रूमेन्ट एक्ट के अन्तर्गत घोषित अवकाश में बैंक बन्द रहता है , जिसके कारण पक्ष के अन्तिम कार्यकारी दिवस में न्यूनतम प्रत्याभूत इयूटी की राशि जमा न की जाकर उसके बाद आने वाले कार्यकारी दिवस में जमा की जाती है , तो ऐसी जमा न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि को पूर्ववर्ती पक्ष में जमा न्यूनतम प्रत्याभूत इयूटी की राशि मानकर कार्यवाही की जायेगी ।

12. मदिरा का उठाव : -

मदिरा के फुटकर लायसेंसी को उसकी मदिरा दुकान हेतु निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि के विरुद्ध 85 प्रतिशत ड्यूटी राशि की देशी/विदेशी मदिरा का प्रदाय लिया जाना अनिवार्य होगा अर्थात उसे अधिकतम 15% की सीमा तक ही ड्यूटी राशि बिना मदिरा के उठाव के नकद में 124(18)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2023

समायोजन कराने की अनुमति होगी। प्रत्येक त्रैमास की समाप्ति पर इसका परीक्षण कर 85% राशि की सीमा से कम राशि की मदिरा का प्रदाय लिये जाने की स्थिति में इस प्रकार अवशेष न्यूनतम ड्यूटी राशि की 2.5 % राशि के .. बराबर की शास्ति देय होगी , जिसे अगले त्रैमास के अंदर जमा करना अनिवार्य होगा किन्तु वित्तीय वर्ष 2023-24 के तृतीय त्रैमास की शास्ति की राशि 10 मार्च 2024 तक एवं अंतिम त्रैमास की शास्ति की राशि 28 मार्च 2024 तक जमा करना अनिवार्य होगा ।

13. मदिरा दुकानों से विक्रय योग्य मदिरा का स्वरूप : -

13.1 मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों का प्रत्येक अनुज्ञप्तिधारी केवल बोतल बन्द देशी मदिरा, भारत में निर्मित एवं बोतल बंद विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन एवं बीयर) एवं विदेश में निर्मित एवं मूल में बोतल बंद (Bottled in Origin ) आयातित विदेशी मदिरा ( स्पिरिट , वाईन एवं बीयर) का ही संग्रह एवं विक्रय , अनुज्ञप्त दुकान से कर सकेगा ।

13.2 आबकारी आयुक्त द्वारा ऐसी विदेशी मदिरा एवं बीयर के ब्राण्ड्स की सूची निर्धारित की जा सकेगी , जिसका स्कंध विक्रय हेतु रखना संबंधित फुटकर विक्रेता को अनिवार्य होगा ।

14. नवीनीकरण/लॉटरी /ई- टेण्डर प्रपत्र का मूल्य :-

वर्ष 2023-24 की ठेका अवधि के लिए नवीनीकरण हेतु आवेदन पत्र का मूल्य प्रत्येक मदिरा दुकान के लिये 30,000/- रूपये के मान से रहेगा तथा लॉटरी आवेदन पत्र/ई- टेण्डर प्रक्रिया में भाग लेने हेतु लॉटरी आवेदन पत्र/ई -टेण्डर फार्म की कीमत प्रति समूह रूपये 30,000/- होगी (चाहे समूह में सम्मिलित दुकानों की संख्या एक से अधिक भी हो) लॉटरी /ई- टेण्डर फार्म की राशि निष्पादन की प्रक्रिया में असफल रहने की स्थिति में भी वापसी योग्य नहीं होगी ।

124(19) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2023

15. ई- टेण्डर द्वारा मदिरा दुकानों के एकल समूहों के निष्पादन की व्यवस्था एवं शर्तें :-

15.1 ई - टेण्डरिंग की प्रक्रिया आवश्यकतानुसार एक से अधिक चरणों में की जा सकेगी । ई-टेण्डरिंग शासन के निर्धारित पोर्टल के माध्यम से की जावेगी ।

15.2 वर्ष 2023-24 के लिए देशी/विदेशी मदिरा की दुकानों/ एकल समूहों का निष्पादन आबकारी आयुक्त द्वारा निर्धारित/अधिसूचित किये गये कार्यक्रम अनुसार एवं नियत स्थलों पर किया जायेगा ।

15.3 ई-टेण्डर से संबंधित जानकारी प्राप्त करने की व्यवस्था , टेण्डर में सम्मिलित होने की प्रक्रिया प्रावधान , शर्तें तथा निर्बंधन आबकारी आयुक्त द्वारा शासन से अनुमोदन प्राप्त कर जारी किये जायेगें ।

16. आवेदक जो मादक द्रव्यों की अनुज्ञप्ति हेतु अयोग्य रहेंगे : -

ऐसे आवेदक ( आवेदक से तात्पर्य व्यक्ति, सोल प्रोपराइटर , लिमिटेड लायबिलटी पार्टनरशिप फर्म ( LLP ) , पार्टनरशिप फर्म , कंपनी अथवा कन्सॉर्टियम (Consortium ) है), मादक द्रव्यों की अनुज्ञप्ति हेतु अयोग्य रहेंगे -

16.1 कोई भी व्यक्ति , जो 21 वर्ष से कम आयु का हो।

16.2 कोई भी फर्म/ कम्पनी/ फर्म का भागीदार/ कम्पनी/ कन्सॉर्टियम (Consortium ) का संचालक जो स्वतः अथवा जमानतदार की हैसियत से आबकारी विभाग की किसी राशि का बकायादार हो ।

16.3 वर्ष 2022-23 का अनुज्ञप्तिधारी जिसके द्वारा उसके लायसेंस की माह जनवरी 2023 के प्रथम पक्षांत तक की संपूर्ण देय वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि न चुकाई गई हो।

16.4 राजस्व संबंधी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन या Trademarks Act , 1999 या भारतीय दण्ड संहिता ( 1860 का क्रमांक 45) की धाराओं 479, एवं 481 से 489E के अधीन या नारकोटिक्स 124(20)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2023

ड्रग्स एण्ड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस अधिनियम , 1985 अथवा इन अधिनियमों के अन्तर्गत बनाये गये नियमों के गंभीर उल्लंघन करने का दोषी रहा हो और ऐसे अपराधों के लिए किसी दांडिक न्यायालय द्वारा दोष सिद्ध ठहराया गया हो ।

16.5 वर्ष 2022-23 का अनुज्ञप्तिधारी , जिसकी निजी स्वामित्व की अथवा फर्म के भागीदार , कंपनी के संचालक/शेयर होल्डर के रूप में आंशिक स्वामित्व की एक भी मदिरा दुकान/समूह की अनुज्ञप्ति के निरस्तीकरण अथवा पुर्ननिष्पादन के आदेश राज्य के किसी भी जिले में किये गये हों , वह मध्यप्रदेश के किसी भी जिले में संचालित मदिरा दुकान/समूह के लिये ई -टेंडर अथवा किसी भी अन्य रीति से निष्पादन /पुर्ननिष्पादन की कार्यवाही में भाग लेने के लिये अपात्र होगा।

16.6 कोई भी व्यक्ति जो मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम , 1915 की धारा 34 (2) एवं धारा 49 (क) के तहत दोषी रहा हो तथा उसे न्यूनतम 01 वर्ष की सजा हुई हो ।

17. ड्यूटी दरें : -

17.1 देशी/ विदेशी मदिरा की ड्यूटी दरें निम्नानुसार रहेंगी-

17.1.1 देशी मदिरा ड्यूटी दर-

वर्ष 2023-24 में 25 डिग्री अण्डर प्रूफ तेजी की देशी मदिरा मसाला तथा 50 डिग्री अण्डर प्रूफ तेजी की देशी मदिरा प्लेन की ड्यूटी दर एक समान रुपये 330/- प्रति प्रूफ लीटर रहेगी।

17.1.2 विदेशी मदिरा ड्यूटी दर

विदेशी मदिरा की ड्यूटी दरें निम्नानुसार रहेंगी-

स्लैब (EDP प्रति पेटी )

ड्यूटी (प्रति प्रूफ लीटर)

1 रूपये 800 तक

रुपये 390/-

2

रुपये 440/-

रूपये 801 से रूपये 900 तक

3 रूपये 901 से रुपये 1200 तक

रुपये 525/- मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2023

124(21)

4

रुपये 720/-

रूपये 1201 से रूपये 1400 तक

5 रूपये 1401 से रूपये 1600 तक

रुपये 810/-

6

रुपये 1015/-

रूपये 1601 से रूपये 3150 तक

7 रुपये 3151 से रूपये 8150 तक रुपये 1590/-

8

रुपये 2530/-

रूपये 8150 से अधिक

17.1.3 मदिरा दुकानों से मानक सीलबन्द बोतल/केन 650 मि.ली. , 500 मि.ली. एवं 330 मि.ली. (समकक्ष) में विक्रय की जाने वाली बीयर एवं ड्राफ्ट बीयर पर ड्यूटी प्रति पेटी घोषित एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर का 130 प्रतिशत रहेगी ।

17.1.4 कैग में दी जाने वाली ड्राफ्ट बीयर पर ड्यूटी रूपये 80/- प्रति बल्क लीटर रहेगी ।

17.1.5 विदेशी मदिरा (वाईन ) पर ड्यूटी दर रूपये 110/- प्रति बल्क लीटर होगी । मध्यप्रदेश राज्य में कृषकों द्वारा उत्पादित अंगूर का उपयोग कर , मध्यप्रदेश में निर्मित वाईन पर ड्यूटी दर शून्य रहेगी ।

17.1.6 Low Alcoholic Beverage (रेडी टू ड्रिंक) पेयः -10 प्रतिशत (V/V) तक एल्कोहल शक्ति वाले ऐसे Low Alcoholic Beverage (रेडी टू ड्रिंक) पेय की एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर (प्रतिकेस अधिकतम 9.0 बल्क लीटर तक) न्यूनतम रूपये 700/- से कम नहीं रखी जाएगी एवं ऐसी रेडी टू ड्रिंक मदिरा पर ड्यूटी रूपये 750/- प्रति प्रूफ लीटर की दर से प्रभारित की जाएगी ।

17.1.7 रक्षा सेवाओं को प्रदाय की जाने वाली भारत निर्मित विदेशी मदिरा पर देय ड्यूटी , सिविलियन्स के लिये देय ड्यूटी की, रम के लिये 30 प्रतिशत तथा अन्य विदेशी मदिरा ( स्पिरिट , वाईन एवं बीयर) के लिये 45 प्रतिशत रहेगी ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2023

124(22)

18. संचालन एवं व्यवस्थापन व्यय का निर्धारण : -

वर्ष 2023-24 हेतु देशी मदिरा , विदेशी मदिरा (स्पिरिट, बीयर , वाईन एवं रेडी टू ड्रिंक्स) तथा BIO हेतु व्यवस्थापन एवं संचालन व्यय निम्नानुसार है :-

18.1 वर्ष 2023-24 में देशी मदिरा हेतु संचालन एवं व्यवस्थापन व्यय 33 प्रतिशत पर परिगणित कर निर्धारण किया जायेगा ।

18.2 वर्ष 2023-24 में विदेशी मदिरा ( स्पिरिट , वाईन एवं रेडी टू ड्रिंक्स) एवं BIO हेतु संचालन एवं व्यवस्थापन व्यय प्रति पेटी EDP 1400 तक 33% , 1401 से 4150 तक 31% एवं 4150 से अधिक पर 28% परिगणित कर निर्धारण किया जायेगा ।

18.3 वर्ष 2023-24 में विदेशी मदिरा (बीयर) हेतु संचालन एवं व्यवस्थापन व्यय 50 % परिगणित कर निर्धारण किया जायेगा ।

19. एम.एस.पी. एवं एम.आर.पी. के निर्धारण की प्रक्रिया एवं मुद्रण/अंकनः-

राज्य शासन द्वारा नापतौल विभाग की अपेक्षाओं के अनुरूप अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य ( MRP ) के निर्धारण की गणना एवं लागत से कम मूल्य पर स्मगलिंग द्वारा मदिरा का विक्रय न हो , इस दृष्टि से न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य ( MSP ) का निर्धारण पूर्व वर्ष 2022-23 की भाँति ही निम्नानुसार किया जाएगा-

19.1 देशी मदिरा हेतु देशी मदिरा हेतु वर्ष 2023-24 के लिए देशी मदिरा मसाला एवं प्लेन के न्यूनतम एवं अधिकतम विक्रय दरों का निर्धारण निम्न आधार पर लागत राशियों को जोड़ते हुये किया जायेगा: -

1. घोषित/ मान्य प्रति पेटी एक्स डिस्टिलरी प्रदाय दर विनिर्माता इकाई द्वारा प्रस्तुत।

2. प्रति पेटी ( 12 क्वार्ट बोतल/समतुल्य) पर निर्धारित आबकारी शुल्क

3. वार्षिक लायसेंस फीस ( ड्यूटी की राशि का 5.263 प्रतिशत) ।

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4. व्यवस्थापन/संचालन व्यय (उपरोक्त क्रमांक 1 , 2 , 3 के योग का 33 % ) ।

5. उपरोक्त क्रमांक 1 से 4 तक का योग MSP होगा ।

19.2 विदेशी मदिरा हेतु:-

19.2.1 वर्ष 2023-24 के लिए विदेशी मदिरा ( स्पिरिट , वाईन एवं बीयर) के न्यूनतम एवं अधिकतम विक्रय दरों का निर्धारण निम्न आधार पर लागत राशियों को जोड़ते हुये किया जाएगा : -

1. घोषित/ मान्य प्रति पेटी एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर

(वेयर हाऊस लेण्डिग प्राईज) विनिर्माता इकाई द्वारा प्रस्तुत।

2. प्रति पेटी ( 12 क्वार्ट बोतल/समतुल्य) पर निर्धारित आबकारी शुल्क स्लैब अनुसार ।

3. वार्षिक लायसेंस फीस (ड्यूटी की राशि का 5.263 प्रतिशत) ।

4. परिवहन शुल्क (एक्स विदेशी मदिरा गोदाम कीमत का 8 प्रतिशत)।

5. व्यवस्थापन/संचालन व्यय (उपरोक्त क्रमांक 1 से 4 तक के योग पर स्पिरिट, वाईन एवं रेडी टू ड्रिंक्स में प्रति पेटी EDP के आधार पर 28% से 33% एवं बीयर में 50 % ) ।

6. उपरोक्त क्रमांक 1 से 5 तक का योग MSP होगा।

19.2.3 देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा (स्पिरिट, वाईन तथा बीयर ) की प्रत्येक किस्म एवं धारिता की बोतल के उक्तानुसार परिगणित न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य ( MSP ) का निर्धारण आगामी रूपये 1 / - के गुणांक में परिगणित कर किया जायेगा । 19.2.4 देशी मदिरा एवं विदेशी मदिरा (स्पिरिट , वाईन तथा बीयर) की प्रत्येक किस्म एवं धारिता की बोतल के परिगणित एवं निर्धारित न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य ( MSP ) में वेल्यू ऐडेड टैक्स ( VAT ) की निर्धारित राशि जोड़कर अधिकतम विक्रय मूल्य ( MRP ) परिगणित एवं निर्धारित किया जायेगा। MRP को रूपये 5/- के उच्चतर गुणांक मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2023

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में रखा जायेगा । MRP में 10% वैट शामिल है , यह अंकित किया जायेगा ।

19.2.5 कम मूल्य (चीप रेंज ) की विदेशी मदिरा ( स्पिरिट) की 180 एम.एल. धारिता की बोतल का न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य (MSP) तथा देशी मदिरा मसाला (25 यूपी) की 180 एम.एल. धारिता वाली कांच की बोतल के न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य ( MSP ) के बीच का अंतर न्यूनतम रूपये 10/- रखा जायेगा।

19.2.6 विदेशी मदिरा विनिर्माणी (एफ.एल. -9/एफ.एल.-9-क/बी3 लायसेंसी/बी-3 , 9-क लायसेंसी बाहरी निर्माता केन्द्रीय भाण्डागार (एफ.एल. - 10- क) लायसेंसी एवं मूल में बोतल बन्द आयातित विदेशी मदिरा के लिए केन्द्रीय गोदाम (एफ.एल. - 10-ख) लायसेंसी) के उनके विदेशी मदिरा स्पिरिट यथा व्हिस्की , रम , ब्राण्डी, वोदका, जिन तथा वाईन, रेडी टू ड्रिंक ( Low Alcoholic Beverages ) पेय व बीयर आदि उत्पादों की घोषित एवं आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा वर्ष 2023-24 के लिए मान्य की गई प्रतिपेटी एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दरों एवं उसके आधार पर न्यूनतम फुटकर विक्रय (MSP) एवं अधिकतम फुटकर विक्रय दर (MRP) के अनुमोदन पश्चात वर्ष की अवधि में परिवर्तन का कोई प्रस्ताव 6 माह के अंतराल के पश्चात ही विचारणीय होगा । केवल प्रशासकीय आवश्यकता अथवा राजस्व हित संबंधी युक्तियुक्त कारणों के अधीन , आबकारी आयुक्त द्वारा इस प्रतिबन्ध को शिथिल किया जा सकेगा ।

20. आयातित विदेशी मदिरा ( BIO ) पर चुकाई गई बोतल फीस का समायोजन :-

BIO हेतु प्रभारित बोतल फीस की राशि का न्यूनतम ड्यूटी राशि में समायोजन मान्य होगा ।

21. न्यूनतम एवं अधिकतम विक्रय दरों का पालन :-

21.1 मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान का लायसेंसी न्यूनतम फुटकर विक्रय मूल्य ( MSP) एवं अधिकतम फुटकर विक्रय मूल्य मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2023

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(MRP) अथवा उस के बीच की कोई राशि, विक्रय दर के रूप में उपभोक्ता से वसूल कर सकेगा।

21.2 निर्धारित न्यूनतम विक्रय मूल्य ( MSP ) से कम मूल्य पर एवं निर्धारित अधिकतम विक्रय मूल्य ( MRP ) से अधिक मूल्य पर मदिरा का विक्रय किया जाना, गंभीर अनियमितता मानकर प्रथम बार में 01 दिन के लिए तथा पश्चातवर्ती उल्लघंन पर 02 दिन तक के लिए संबंधित मदिरा दुकान का स्वीकृत लायसेंस निलंबित किया जावेगा । परंतु 05 बार से अधिक उल्लघंन होने पर लायसेंस निरस्त किया जा सकेगा ।

21.3 वर्ष की शेष अवधि के लिये लायसेंस निरस्तीकरण की कार्यवाही के फलस्वरूप , यदि ऐसी मदिरा दुकान किसी समूह में सम्मिलित है , तो उक्त समूह की समस्त मदिरा दुकानों का लायसेंस भी वर्ष की शेष अवधि के लिये निरस्त किया जायेगा ।

22. देशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था : -

22.1 वर्ष 2023-24 के लिये देशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था वर्तमान में प्रचलित देशी मदिरा प्रदाय व्यवस्था अनुसार यथावत रखते हुए 01 वर्ष के लिये निविदा पारदर्शी रूप से प्रदेश के आसवकों के मध्य जिलेवार ई- टेंडर के माध्यम से बुलाई जाएगी ।

22.2 वर्ष 2023-24 में देशी मदिरा की दो किस्में मसाला 25 डिग्री अन्डरप्रूफ एवं प्लेन 50 डिग्री अन्डरप्रूफ पूर्ववत प्रचलन में रहेंगी । देशी मदिरा मसाला "रंगीन " तथा प्लेन मदिरा "रंगहीन " होगी ।

22.3 देशी मदिरा की भराई ब्रांड नाम सहित पूर्वानुसार शब्द " देशी मदिरा " व " म०प्र० आबकारी " तथा बोतल की धारिता उत्कीर्ण की हुई कॉच एवं पैट की बोतलों में की जायेगी।

22.4 देशी मदिरा के प्रदायकर्ता को अपनी देशी मदिरा बॉटलिंग इकाई सी.एस. - 1 बी में QR कोड हेतु उपयुक्त क्षमता का स्कैनर आवश्यक रूप से स्थापित करना होगा ।

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22.5 देशी मदिरा भाण्डागार पर वर्षान्त में अवशेष देशी मदिरा स्कंध का निराकरण

(अ) बर्हिगामी अनुज्ञप्तिधारी, प्रदाय अनुबंध अवधि की समाप्ति उपरांत उसे आवंटित प्रदाय क्षेत्रों के देशी मदिरा भाण्डागारों पर अवशेष अविक्रीत मदिरा स्कंध को आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश ग्वालियर की अनुमति के अधीन , स्वंय के उत्तरदायित्व पर अपनी इकाई परिसर में वापिस ले जा सकेगा ।

(ब) अंर्तगामी अनुज्ञप्तिधारी यदि बर्हिगामी अनुज्ञप्तिधारी से उसे आवंटित प्रदाय क्षेत्रों के भाण्डागारों में अनुबंध अवधि समाप्ति उपरांत अवशेष अविक्रीत मदिरा स्कंध, क्रय करता है तो, अंर्तगामी अनुज्ञप्तिधारी को स्वीकृत प्रदाय दर , बर्हिगामी अनुज्ञप्तिधारी को स्वीकृत प्रदाय दर से कम होने पर, बर्हिगामी अनुज्ञप्तिधारी, अंर्तगामी अनुज्ञप्तिधारी को स्वीकृत प्रदाय दर से ही भुगतान प्राप्त करने का अधिकारी होगा ।

(स) अंर्तगामी अनुज्ञप्तिधारी यदि बर्हिगामी अनुज्ञप्तिधारी से,उसे आवंटित प्रदाय क्षेत्रों के भाण्डागारों में अनुबंध अवधि समाप्ति उपरांत अवशेष अविक्रीत मदिरा स्कंध, क्रय करता है तो , अंर्तगामी अनुज्ञप्तिधारी को स्वीकृत प्रदाय दर , बर्हिगामी अनुज्ञप्तिधारी को स्वीकृत प्रदाय दर से अधिक होने पर उसके द्वारा बर्हिगामी अनुज्ञप्तिधारी को पुरानी दरों से भुगतान किया जायेगा तथा अंतर की राशि, राजस्व शीर्ष में जमा करना अनिवार्य होगी ।

23. विदेशी मदिरा का प्रदाय : -

23.1 विदेशी मदिरा की आपूर्ति इस व्यवस्था के अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार से भी की जा सकेगी , जैसा की इस संबंध में राज्य शासन द्वारा आदेशित किया जाये ।

23.2 VAT के भुगतान की व्यवस्था मध्यप्रदेश VAT अधिनियम एवं उसके अंतर्गत बने नियमानुसार होगी ।

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24. बीयर के विक्रय/प्रदाय के संबंध में :-

24.1 ड्राफ्ट बीयर का विक्रय मानक सीलबन्द बोतल/ केन (650 मि.ली. , 500 मि.ली. एवं 330 मि.ली. समकक्ष ) में मदिरा दुकानों से बीयर के समान आबकारी ड्यूटी पर किया जायेगा ।

24.2 लूज ( गैर बोतलबंद ) ड्राफ्टबीयर , रेस्तरांबार (एफ.एल. -2) , होटलबार (एफ.एल. -3) , रिसोर्टबार (एफ.एल. -3 क) , सिविलियन क्लब बार (एफ.एल. -4) , सैनिक कैन्टीन क्लब बार ( एफ.एल. -8) लायसेंसी तथा आकस्मिक लायसेंस (एफ.एल. -5) को नियत ड्यूटी के अग्रिम भुगतान के विरुद्ध जारी किये गये अनापत्ति प्रमाण पत्र के आधार पर, उत्पादन इकाई के भारसाधक अधिकारी द्वारा जारी किये गये परिवहन पारपत्र पर उत्पादन इकाई से सीधे खपत के बिन्दु के लिये प्रदाय की जायेगी। ड्राफ्ट बीयर का प्रदाय न्यूनतम 20 , 30 , 50 एवं 70 लीटर के कन्टेनर में किया जायेगा। कन्टेनर पर EAL अनिवार्यतः चस्पा किया जायेगा और ड्राफ्ट बीयर पर लगाये गये EAL का हिसाब पृथक से पंजी में संधारित किया जायेगा। ड्राफ्ट बीयर के निर्माता द्वारा आवश्यकता अनुसार ड्राफ्ट बीयर विक्रय करने वाले अनुज्ञप्तिधारी को कार्बन डाय -ऑक्साइड फिल्टर्स निर्माता द्वारा स्वयं के व्यय पर उपलब्ध कराया जायेगा ।

25. सम्पूर्ण वार्षिक न्यूनतम ड्यूटी जमा होने के बाद मदिरा का प्रदाय :-

मदिरा दुकानों के समूह/ एकल समूहों की निर्धारित वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि सम्पूर्ण रूप से जमा हो जाने के उपरांत , वर्ष की शेष अवधि में संबंधित दुकान को मदिरा का प्रदाय दिये जाने के लिये अतिरिक्त रूप से वार्षिक लायसेंस फीस जमा कराये जाने की आवश्यकता नहीं होगी । लायसेंसी को उसकी मांग अनुसार मदिरा का प्रदाय ई- आबकारी पोर्टल के माध्यम से जमा देय ड्यूटी की राशि के विरुद्ध दिया जायेगा । प्रदाय की जाने वाली मदिरा की मात्रा की कोई अधिकतम सीमा नहीं होगी , किन्तु इस संबंध में सामान्य लायसेंस शर्त 29 के प्रावधान लागू होंगे ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2023

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26. मदिरा स्कंध का एक मदिरा दुकान से अन्य मदिरा दुकान में स्थानांतरण : -

किसी मदिरा दुकान पर अनुज्ञप्धिारी की आवश्यकता से अधिक मदिरा संग्रहित होने पर , उसे उसी जिले की अन्य मदिरा दुकान में स्थानांतरण करने की स्वीकृति जिले के सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी द्वारा दी जाने की व्यवस्था रहेगी , परंतु जिस ठेकेदार द्वारा जिस पक्ष में किसी अन्य मदिरा दुकान को स्टॉक ट्रांसफर किया जाता है उसे उसी पक्ष में देशी या विदेशी मदिरा गोदाम से उसी किस्म की मदिरा उठाने की अनुमति नहीं दी जायेगी । इस प्रकार के स्थानांतरण से मदिरा स्कंध प्राप्त करने वाली मदिरा दुकान के लिये निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि के विरुद्ध प्रत्येक त्रैमास में 85 प्रतिशत ड्यूटी राशि की मदिरा का प्रदाय लिया जाना अनिवार्य होगा तथा स्थानांतरण से प्राप्त मदिरा स्कंध को इस अनिवार्य प्रदाय के विरूद्ध समायोजित नहीं किया जायेगा । इसके लिए देशी मदिरा, विदेशी मदिरा ( स्पिरिट एवं वाईन) पर प्रतिपेटी रूपये 75/- तथा बीयर पर प्रतिपेटी रूपये 40/- की दर से परिवहन फीस , अनुज्ञप्तिधारी से अग्रिम जमा करायी जायेगी ।

27. एकल समूह में सम्मिलित मदिरा दुकानों में परस्पर वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी का अन्तरण : -

एकल समूह में सम्मिलित मदिरा दुकानों के वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी में समूह की एक मदिरा दुकान से समूह की अन्य मदिरा दुकान में अधिकतम 20 प्रतिशत के अन्तरण ( Transfer ) की अनुमति लायसेंस अवधि में दी जा सकेगी । इसके अन्तर्गत वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की जितनी राशि अंतरित की जावेगी, उसकी 01 प्रतिशत राशि का भुगतान अंतरण शुल्क के रूप में पृथक से अनुमति/आदेश प्राप्ति पूर्व अनुज्ञप्तिधारी को जमा करना होगा । वर्ष के दौरान अंतरित की गई न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि वर्ष की समाप्ति तक किसी भी प्रकार से पुनरावर्तित ( reversible ) नहीं की जा सकेगी ।

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अनुज्ञप्तिधारी को इस प्रकार निर्धारित नवीन वार्षिक न्यूनतम प्रत्याभूत राशि ड्यूटी के विरुद्ध सम्पूर्ण मदिरा का उठाव करना अनिवार्य होगा ।

अवशेष मदिरा स्कंध का निराकरण : -

28.

28.1 लायसेंस अवधि में समाप्त होने पर मदिरा के फुटकर विक्रय की दुकान के लायसेंसी को दुकान पर शेष बचे मदिरा स्कंध को आगामी वर्ष के लायसेंसी को सामान्य लायसेंस शर्त क्रमांक-25 के प्रावधानों के अन्तर्गत अंतरित/ निराकृत करना होगा । इस अंतरित/निराकृत मदिरा स्कंध पर वर्ष में भुगतान की गयी ड्यूटी की राशि का समायोजन , आगामी वर्ष की निर्धारित न्यूनतम ड्यूटी राशि में मान्य नहीं होगा । यदि आगामी वर्ष में लायसेंसी को ऐसे अवशेष मदिरा स्कंध पर ड्यूटी के अन्तर की राशि का भुगतान करना पड़ता है , तो केवल ऐसी ड्यूटी के अन्तर की राशि उसकी आगामी वर्ष की देय निर्धारित न्यूनतम ड्यूटी राशि के विरुद्ध समायोजन योग्य होगी। ड्यूटी कम किये जाने पर ड्यूटी के अंतर की राशि वापसी योग्य नहीं होगी । सहायक आबकारी आयुक्त/जिला आबकारी अधिकारी अपने जिले के अंतर्गत इस तरह के मदिरा अंतरण की अनुमति दे सकेंगे ।

28.2 यदि लायसेंसी को लायसेंस अवधि की समाप्ति पर उसी जिले में कोई अन्य मदिरा दुकान आवंटित नहीं होती है, लेकिन किसी अन्य जिले में मदिरा दुकान आवंटित होती है, तो उसे अथवा मदिरा दुकान का आवंटन न होने की स्थिति में किसी अन्य अनुज्ञप्तिधारी को, दोनों की सहमति के आधार पर दिनांक 30 अप्रैल तक प्राप्त ऐसे प्रस्ताव पर आबकारी आयुक्त, मध्यप्रदेश द्वारा अंतरण की अनुमति दी जा सकेगी ।

28.3 मदिरा परिवहन की स्थिति में अवशेष मदिरा स्कंध देशी मदिरा , विदेशी मदिरा (स्पिरिट एवं वाईन ) पर रूपये 75/- रूपये मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2023

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प्रतिपेटी तथा बीयर पर रूपये 40/- रूपये प्रतिपेटी की दर से परिवहन फीस प्रभारित की जायेगी ।

28.4 वर्ष 2022-23 की समाप्ति पर दिनांक 31 मार्च 2023 को मदिरा दुकान पर अवशेष सम्पूर्ण स्कंध का निराकरण उपर्युक्त कंडिकाओं 28.1 से 28.3 तक के प्रावधानों के अंतर्गत किया जायेगा।

29. बार लायसेंस के संबंध में व्यवस्था : -

पूर्व प्रचलित व्यवस्था में नवीन संशोधित प्रावधान निम्नानुसार रहेंगे : -

29.1 एफ.एल .2/3 बार लायसेंस में बीयर जिसकी एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर प्रति पेटी रूपये 575/- (ई.डी.पी. ) से कम न हो तथा स्पिरिट जिसकी एक्स विदेशी मदिरा भाण्डागार प्रदाय दर प्रति पेटी रूपये 1200/-(ई.डी.पी. ) से कम न हो, विक्रय/प्रदाय किया जायेगा ।

29.2 शासन द्वारा हेरिटेज मदिरा को बारों के माध्यम से विक्रय की अनुमति दी जा सकेगी।

29.3 वर्ष 2023-24 हेतु बार लायसेंसों की मिनिमम गारंटी (एम.जी. ) में वृद्धि नही की जायेगी।

29.4 वर्ष 2023-24 में स्वीकृत किये जाने वाले नवीन बार लायसेंस की स्वीकृति उपरांत उनके संचालन के प्रथम वर्ष में मिनिमम् गारंटी का निर्धारण न करते हुये, आगामी वर्ष के लिए प्रथम वर्ष के संचालन अवधि में विक्रय की गयी विदेशी मदिरा (स्पिरिट एवं बीयर की वास्तविक मात्रा के आधार पर सम्पूर्ण वर्ष के लिए समानुपातिक की गणना कर एवं उसमें शासन द्वारा घोषित की गयी वृद्धि को जोड़कर मिनिमम् गारंटी का निर्धारण किया जायेगा।

29.5 बार लायसेंस की मिनिमम् गारंटी के निर्धारण के संबंध में जिला निष्पादन समिति समुचित कारणों के आधार पर निर्धारित 124(31) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2023

मिनिमम गारण्टी को 20 प्रतिशत तक कम करने अथवा अधिक करने का निर्णय ले सकेगी परन्तु यह वर्ष में एक बार ही किया जा सकेगा ।

30. मदिरा दुकानों से बिक्री का समय :-

30.1 मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों की साफ-सफाई तथा मदिरा के प्रारंभिक संग्रह , आमद, विक्रय एवं अंतिम संग्रह के दैनिक लेखे की पंजियों को पूर्ण/संधारित किये जाने के लिये मदिरा दुकानें प्रातः 8.30 बजे से खोली जायेंगी । प्रातः 8.30 बजे से प्रातः 9.30 बजे तक का समय लेखा संधारण के लिए एवं मदिरा विक्रय का समय प्रातः 9.30 बजे से रात्रि में 11.30 बजे तक रहेगा ।

30.2 रेस्टोरेन्ट , होटल , रिसोर्ट तथा क्लब बार लायसेंस के अन्तर्गत परिसर में विदेशी मदिरा की बिक्री का समय प्रातः 10.00 बजे से रात्रि 11.30 बजे तक एवं उपभोग का समय रात्रि 12.00 बजे तक रहेगा ।

30.3 राज्य शासन अथवा स्थानीय प्रशासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुक्रम में दुकानों के निर्धारित खुलने अथवा बंद होने के समय में कोई परिवर्तन किये जाने की स्थिति में अनुज्ञप्तिधारी देय न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि एवं लाइसेंस फीस में छूट का पात्र नहीं होगा ।

31. कम्पोजिट मदिरा दुकानों/एकल समूहों का पुनर्निष्पादन : -

31.1 लायसेंस अवधि के दौरान लायसेंस शर्तों के उल्लंघन , निर्धारित न्यूनतम ड्यूटी राशि जमा न करने अथवा किसी अन्य कारण से, यदि मदिरा दुकान के एकल समूह का लायसेंस निरस्त किए जाने की स्थिति बनती है तो ऐसी स्थिति में मूल अनुज्ञप्तिधारी के उत्तरदायित्व पर , उस मदिरा दुकान के एकल समूह का पुनः निष्पादन , लायसेंस अवधि की शेष रही अवधि के लिए ई -टेण्डर या शासन द्वारा निर्धारित प्रक्रिया अनुसार किया 124(32)

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जाएगा । उस मदिरा दुकान के एकल समूह को पुनः निष्पादित करने के अधिकार जिला निष्पादन समिति को होंगे ।

31.2 वर्ष 2023-24 की लायसेंस अवधि में पुर्ननिष्पादन की स्थिति निर्मित होने पर कम्पोजिट मदिरा दुकानों/ एकल समूहों का आरक्षित मूल्य का निर्धारण वर्ष 2023-24 की अवधि हेतु प्राप्त/स्वीकृत उच्चतम ऑफर में से मदिरा दुकान के संचालन अवधि ( अनुज्ञप्तिधारी द्वारा संचालन अवधि विभागीय संचालन अवधि) की वार्षिक लायसेंस फीस ( समानुपातिक रूप से) एवं न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि को (आनुपातिक रूप से) घटाकर शेष अवधि का वार्षिक मूल्य परिगणित कर उसे वर्ष 2023-24 की शेष अवधि हेतु आरक्षित मूल्य निर्धारित किया जायेगा।

31.3 एकल समूह की किसी एक मदिरा दुकान का लायसेंस निरस्त किये जाने की स्थिति निर्मित होने पर , उक्त एकल समूह की सभी मदिरा दुकानों का लायसेंस निरस्त किया जायेगा । मदिरा दुकान के एकल समूह का पुनः निष्पादन होने तक उसका संचालन विभागीय रूप से अथवा उसके स्थान पर ऐसी रीति से जैसा कि आबकारी आयुक्त निर्धारित करें , किया जा सकेगा।

31.4 किसी मदिरा दुकान/ मदिरा दुकानों के समूह का पुनः निष्पादन किये जाने की स्थिति में आरक्षित मूल्य का निर्धारण निम्नानुसार किया जायेगा : -

(i) मदिरा दुकान/समूह के निष्पादन के उपरांत यदि सफल आवेदक/निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण वार्षिक लायसेंस फीस जमा कर दी जाती है , तो ऐसी स्थिति में उसके द्वारा दिया गया एवं स्वीकृत उच्चतम ऑफर , उक्त मदिरा दुकान/समूह का पुनः निष्पादन हेतु आरक्षित मूल्य होगा।

(ii ) मदिरा दुकान/समूह के निष्पादन के उपरांत यदि सफल आवेदक/निविदादाता द्वारा सम्पूर्ण वार्षिक लायसेंस फीस जमा नहीं मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2023

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की जाती है , तो ऐसी स्थिति में वर्ष 2023-24 हेतु निर्धारित मूल आरक्षित मूल्य ही पुनः निष्पादन के लिए उक्त मदिरा दुकान/समूह का आरक्षित मूल्य होगा।

31.5 पुनः निष्पादन की कार्यवाही में यदि शासन को कोई हानि होती है अथवा खिसारा परिगणित होता है, तो ऐसी हानि/खिसारे की राशि उच्चतम आफँरदाता से भू- राजस्व के बकाया की भाँति वसूली योग्य होगी । यदि द्वितीय बार पुनःनिष्पादन की स्थिति निर्मित होती है , तो ऐसी स्थिति में आकलित हानि/खिसारे की राशि के लिए प्रथम निष्पादन के उच्चतम आफँरदाता का संयुक्त उत्तरदायित्व रहेगा तथा प्रथम पुनःनिष्पादन का उच्चतम आफँरदाता, इस प्रकार द्वितीय पुनःनिष्पादन के कारण उत्पन्न अंतर की राशि ( हानि/खिसारे) हेतु, संयुक्त रूप से उत्तरदायी होगा । यही सिद्धांत एवं प्रक्रिया आगामी पुनः निष्पादनों हेतु भी प्रभावी रहेगी ।

32. हेरीटेज मदिरा : -

आबकारी नीति की अधिसूचना दिनांक से 7 वर्ष तक की अवधि के लिए हेरिटेज मदिरा को आबकारी ड्यूटी तथा निर्यात शुल्क से मुक्त रखा जाएगा । किसी हेरिटेज मदिरा निर्माण इकाई द्वारा हेरिटेज मदिरा का उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से एक वर्ष तक की अवधि के लिए उक्त इकाई द्वारा निर्मित हेरिटेज मदिरा को राज्य शासन के वैल्यू एडेड टैक्स ( VAT) से मुक्त रखा जाएगा तथा वेट की इस छूट को आवश्यकतानुसार एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकेगा । शासन द्वारा हेरिटेज मदिरा का विक्रय बार एवं चिन्हित दुकानों से करने की अनुमति दी जा सकेगी।

33. मध्यप्रदेश राज्य के कृषकों के लिए बेहतर मूल्य उपलब्ध कराने एवं मूल्य सवंर्धन हेतु मध्यप्रदेश में उत्पादित अंगूर से मध्यप्रदेश राज्य में निर्मित वाईन के फुटकर बिक्री की अनुमतिः- मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2023

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राज्य शासन द्वारा घोषित अंगूर प्रसंस्करण नीति के अन्तर्गत मध्यप्रदेश राज्य में उत्पादित अंगूर से मध्यप्रदेश राज्य में ही विनिर्मित वाईन के विपणन के संबंध में कम्पनी रिटेल आउटलेट की भाँति विनिर्माता इकाई द्वारा फ्रेंचाईजी/अधिकृत किये गये व्यक्ति को भी प्रत्येक जिला मुख्यालय पर व पर्यटन क्षेत्र/स्थलों पर भी ऐसी वाईन के फुटकर विक्रय के लिए एक या अधिक रिटेल आउट- लेट स्वीकृत किये जाने की अनुमति पूर्व निर्धारित शर्तों पर दी जा सकेगी । इन रिटेल आउटलेट पर वाईन की आपूर्ति विनिर्माणी ( वाईनरी) से सीधे की जा सकेगी। जिले की कम्पोजिट मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकान और बार के लायसेंसी को उसी जिले के रिटेल आउटलेट से ऐसी वाईन प्रदाय की जा सकेगी । इसकी वार्षिक लायसेंस फीस रुपये 10,000/- रहेगी ।

फलोद्यान विस्तार एवं फल प्रसंस्करण को बढ़ावा देने एवं किसानों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से वर्ष 2023-24 हेतु: -

( 1 ) पर्यटन स्थलों पर नवीन आऊटलेट पूर्ववत अनुमत रहेंगे ।

(2) वाईन महोत्सव हेतु वर्ष में प्रत्येक नगर निगम में अधिकतम 02 दिवस के लिये ऑकेशनल लायसेंस दिया जा सकेगा। जिसकी लायसेंस फीस रुपये 1000/- प्रतिदिन होगी ।

(3) आगन्तुकों/पर्यटकों हेतु वाईनरी परिसर में वाईन टेवर्न (वाईन टेस्टिंग सुविधा) की अनुमति होगी ।

(4) प्रदेश मे उत्पादित अंगूर एवं जामुन के अतिरिक्त अन्य फलों तथा प्रदेश में उत्पादित एंव संग्रहित शहद (हनी) से निर्मित वाईन का निर्माण अनुमत रहेगा ।

(5) मध्यप्रदेश में उत्पादित अंगूर से मध्यप्रदेश में निर्मित वाईन को आबकारी शुल्क से वित्तीय वर्ष 2025-26 तक के लिए मुक्त रखा गया है । यह छूट अन्य फलों तथा शहद ( हनी) से निर्मित वाईन पर भी लागू होगी।

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34. अन्य कर एवं व्यवस्था : -

लायसेंस अवधि में यदि केन्द्र या राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा किसी अधिनियम अथवा नियम के अन्तर्गत मादक पदार्थों पर कोई कर , फीस या चार्ज लगाया गया जिसकी देयता अनुज्ञप्तिधारी पर आती हो तो , अनुज्ञप्तिधारी इस बाबत वार्षिक लायसेंस फीस अथवा निर्धारित न्यूनतम ड्यूटी राशि में किसी छूट अथवा क्षतिपूर्ति का हकदार नहीं होगा और इस संबंध में उसकी कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी । परंतु इस अतिरिक्त कर, फीस या चार्ज जिसमें 1 प्रतिशत स्त्रोत पर आयकर की कटौती शामिल नहीं होगी , की प्रतिपूर्ति के संबंध में राज्य शासन से अनुमति प्राप्त कर आबकारी आयुक्त द्वारा मदिरा की विक्रय दरों ( M.S.P./M.R.P. ) के पुनर्निर्धारण के संबंध में उचित निर्णय लिया जा सकेगा ।

35. मद्य निषेध की नीति के फलस्वरूप दुकान बन्द करना : -

राज्य में मद्य निषेध की नीति के फलस्वरूप यदि कोई मदिरा दुकान/दुकानें बन्द की जाती हैं , तो इसके कारण लायसेंसी को कोई क्षतिपूर्ति की पात्रता नहीं होगी ।

36. सामाजिक , राजनैतिक प्रदर्शनों, कानून व्यवस्था तथा दैवीय प्रकोप, प्राकृतिक आपदा एवं अन्य कारणों से वार्षिक मूल्य में छूट: -

36.1 लायसेंस अवधि में सामाजिक , राजनैतिक प्रदर्शनों , कानून व्यवस्था तथा दैवीय प्रकोप , प्राकृतिक आपदा एवं अन्य कारणों से वैधानिक प्राधिकारी द्वारा मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम , 1915 की धारा 24 ( 1 ) के अन्तर्गत स्थापित मदिरा दुकानें बन्द किये जाने के आदेश के कारण अनुज्ञप्तिधारी को उस मदिरा दुकान के वार्षिक मूल्य (वार्षिक लायसेंस फीस में समानुपातिक + न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी राशि में आनुपातिक) में छूट का पात्र माना जा सकेगा एवं छूट की गणना में उस त्रैमास में देय वार्षिक मूल्य को ही आधार माना जाएगा । इस हेतु जिला समिति द्वारा भेजे गये युक्तियुक्त एवं मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2023

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तथ्यात्मक प्रस्ताव के आधार पर आबकारी आयुक्त की अनुशंसा पर राज्य शासन द्वारा छूट दिये जाने का निर्णय लिया जा सकेगा।

36.2 उपर्युक्त परिस्थितियों में लायसेंस अवधि में भॉग दुकानों को बंद करने के आदेश वैधानिक प्राधिकारी द्वारा दिए जाते है तो इस प्रकार बंद रखी गई भॉग , भाँग घोटा एंव भॉग मिठाई दुकानों को उनकी वार्षिक लायसेंस फीस में समानुपातिक रूप से छूट की पात्रता रहेगी । इस संबंध में निर्णय जिला समिति द्वारा भेजे गये प्रस्ताव पर आबकारी आयुक्त की अनुशंसा पर राज्य शासन द्वारा लिया जा सकेगा ।

36.3 उपर्युक्त परिस्थितियों में लायसेंस अवधि में बार को बंद करने के आदेश वैधानिक प्राधिकारी द्वारा दिए जाते है तो इस प्रकार बंद रखी गई अवधि हेतु बार लायसेंसी को वार्षिक लायसेंस फीस में समानुपातिक छूट की पात्रता रहेगी। उपर्युक्त अवधि के लिये उसकी निर्धारित न्यूनतम गारंटी में समानुपातिक रूप से कमी की जायेगी। इस संबंध में निर्णय जिला समिति द्वारा भेजे गये प्रस्ताव पर आबकारी आयुक्त की अनुशंसा पर राज्य शासन द्वारा लिया जा सकेगा ।

36.4 उपरोक्तानुसार अनुमत छूट की राशि का समायोजन मदिरा दुकानों को उसी अथवा आगामी पक्ष में देय न्यूनतम ड्यूटी राशि के विरूद्ध एवं बार/ भॉग दुकानों को आगामी अवधि में देय वार्षिक लायसेंस फीस के विरूद्ध किया जा सकेगा ।

शुष्क दिवस : -

37.

37.1 लायसेंस अवधि के लिए शासन द्वारा अधिसूचित अनुसार 3 शुष्क दिवस निम्नानुसार रहेंगेः-

15 अगस्त (स्वतंत्रता दिवस)

02 अक्टूबर ( महात्मा गांधी जयंती)

26 जनवरी (गणतंत्र दिवस) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2023

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इसके अतिरिक्त कलेक्टर को प्रशासकीय तथा लोकहित में यह भी अधिकार होगा कि किन्ही भी अतिरिक्त 4 दिनों के लिए किसी भी स्थान की कोई एक या इससे अधिक मदिरा दुकानें अथवा तहसील या जिले की समस्त मदिरा दुकानें बन्द करने के आदेश प्रसारित कर सकेंगे ।

37.2 लोक सभा तथा विधान सभा एवं स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं के साधारणऔर ( जनरल) उप निर्वाचन के समय मतदान और मतगणना के संबंध में निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुरूप राज्य शासन द्वारा आदेशित/निर्देशित व्यवस्थाओं के परिपालन में , मतदान क्षेत्र की मदिरा दुकानें अथवा मतगणना क्षेत्र की मदिरा दुकानें कलेक्टर द्वारा बन्द किया जाना आदेशित किया जा सकेगा।

स्थानीय स्वायत्त संस्थाओं में नगर निगम , नगरपालिका , नगर पंचायत ( नगर परिषद) , जनपद पंचायत , जिला पंचायतें और ग्राम पंचायत शामिल है । ऐसे समय पर सिर्फ उन्हीं क्षेत्रों की मदिरा दुकानें बन्द रहेगी , जहाँ निर्वाचन हो ,

37.3 यदि उक्त निर्धारित शुष्क दिवसों के अतिरिक्त किसी अन्य दिवस को कलेक्टर के लिखित आदेश से मदिरा दुकानें बन्द की जाती हैं, तो उन मदिरा दुकानों के बन्द रहने की अवधि में संबंधित दुकान के लायसेंसी को मदिरा दुकान के लिए निर्धारित न्यूनतम प्रत्याभूत ड्यूटी की राशि में आनुपातिक तथा लायसेंस फीस में समानुपातिक छूट की पात्रता होगी ।

अन्य व्यवस्थाएँ लागू रहना : -

38.

अन्य समस्त प्रावधान, व्यवस्थाएँ एवं प्रक्रिया आदि जिनका उल्लेख इस नीति में नहीं किया गया है, शासन द्वारा जारी किये जा सकेंगे ।

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39. अनुज्ञप्ति का अधिनियम , नियम एवं निर्देशों के अध्ययधीन होना :-

निष्पादन अवधि में स्वीकृत/ जारी किये जाने वाले मदिरा की फुटकर बिक्री के सभी लायसेंस मध्यप्रदेश आबकारी अधिनियम , 1915 (यथा संशोधित) तथा उसके अन्तर्गत बनाये गये एवं समय - समय पर संशोधित किये गये नियमों और समय- समय पर राज्य शासन , आबकारी आयुक्त व कलेक्टर द्वारा पारित आदेशों/अनुदेशों के अध्यधीन रहेंगे ।

40. क्षतिपूर्ति के संबंध में राज्य शासन के अधिकार : -

राज्य शासन को यह अधिकार होगा कि अपरिहार्य स्थिति में , औचित्य को समझते हुये किसी भी जिले में या समस्त जिलों में मदिरा दुकानों के किसी एक एकल समूह या समस्त एकल समूहों के निष्पादन की प्रक्रिया को सम्पूर्ण/ आंशिक रुप से समाप्त करते हुए, प्रोसेस फीस/शर्तों के पालन में जमा राशि को वापिस कर किसी भी अन्य प्रक्रिया/ व्यवस्था से मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के व्यवस्थापन/पुनःव्यवस्थापन की कार्यवाही कर सके । ऐसी स्थिति में कोई भी क्षतिपूर्ति देय नहीं होगी।

41. मदिरा विनिर्माण इकाईयों से सम्बन्धित प्रावधान : -

41.1 राज्य में स्थापित आसवनी (डी-1 अनुज्ञप्तिधारी) की लायसेंस फीस 03 करोड बल्क लीटर प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता तक 20,00,000/- ( रुपये बीस लाख ) प्रति वर्ष , 03 करोड बल्क लीटर से 06 करोड़ बल्क लीटर प्रति वर्ष उत्पादन क्षमता हेतु 30,00,000 / - (रुपये तीस लाख ) प्रति वर्ष तथा छः करोड़ बल्क लीटर प्रति वर्ष से अधिक उत्पादन क्षमता हेतु 40,00,000 / - ( रूपये चालीस लाख ) प्रति वर्ष प्रभारित की जाएगी ।

41.2 राज्य में स्थापित ब्रुअरी (बी-3 अनुज्ञप्तिधारी ) की लायसेंस फीस 05 लाख हेक्टो लीटर उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष तक 20,00,000/- (रुपये बीस लाख) प्रति वर्ष, 05 लाख हेक्टो लीटर से 10 लाख हेक्टो लीटर तक उत्पादन क्षमता हेतु 30,00,000 / - ( रुपये मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2023

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तीस लाख) प्रति वर्ष तथा 10 लाख हेक्टो लीटर से अधिक उत्पादन क्षमता प्रति वर्ष हेतु 40,00,000/ - (रुपये चालीस लाख ) प्रति वर्ष प्रभारित की जाएगी ।

41.3 प्रदेश में संचालित बीयर विनिर्माता इकाइयों की Unutilised Capacity को किसी पंजीकृत कम्पनी ( जिसका गतवर्ष न्यूनतम टर्न ओवर 5 करोड़ रूपये रहा हो) को लीज पर दिया जा सकेगा ।

41.4 बोतल बंद मदिरा के परिवहन वेस्टेज की सीमा कैन के लिए 0.10 होगी ।

41.5 वर्ष 2023-24 में कैग में प्रदाय की जाने वाली ड्राफ्ट बीयर हेतु पंजीकृत लेबल के आधीन विभिन्न फ्लेवर्स के प्रदाय की अनुमति होगी।

42. एयरपोर्ट पर विदेशी मदिरा काउंटर :-

भोपाल , इंदौर , जबलपुर एवं ग्वालियर एयरपोर्ट पर विदेशी मदिरा काउंटर हेतु अनुज्ञप्ति दी जा सकेगी ।

43. आयातित विदेशी मदिरा के मदर बॉण्ड लायसेंस एफ.एल.- 10ए का सरलीकरण :-

43.1 यह अनुज्ञप्ति, मध्यप्रदेश राज्य के बाहर विदेशी मदिरा का विनिर्माण करने के लिए समुचित अनुज्ञप्ति धारण करने वाले अनुज्ञप्तिधारी के साथ साथ उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति/फर्म/कंपनी को भी दी जा सकेगी । ऐसा व्यक्ति/फर्म/कंपनी उसको स्वीकृत एफ.एल. - 10ए लायसेंस अंतर्गत मध्यप्रदेश के बाहर स्थापित एक से अधिक विदेशी मदिरा विनिर्माताओं/कंपनी के ब्राण्ड/लेबिल की विदेशी मदिरा आयात कर सकेगा।

43.2 वर्ष 2022-23 के भाँति वर्ष 2023-24 में मदर बांड एफ.एल. - 10ए के अंतर्गत आयातित स्पिरिट , वाईन एवं बीयर हेतु लाइसेंस फीस समेकित रूप से 5 लाख रूपए तथा एकाधिक लेबल मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 22 फरवरी 2023

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के पंजीयन हेतु लेबल पंजीयन फीस समेकित रूप से रूपये 10 लाख रहेगी ।

43.3 सिर्फ आयातित वाईन हेतु लाइसेंस फीस समेकित रूप से 2 लाख रूपए तथा एकाधिक लेबल के पंजीयन हेतु लेबल पंजीयन फीस 1 लाख रूपए रहेगी ।

44. भाँग दुकानों का निष्पादन :-

44.1 वर्ष 2023-24 फुटकर विक्रय की भाँग , भाँगघोटा एंव भाँग मिठाई अनुज्ञप्तियों के निष्पादन हेतु आरक्षित मूल्य वर्ष 2022-23 की लायसेंस फीस में 10 प्रतिशत की व‌द्धि की जाकर निर्धारित होगा । भाँग दुकानों के निष्पादन की प्रक्रिया के संबंध में आबकारी आयुक्त मध्यप्रदेश द्वारा पृथक से निर्देश जारी किए जायेंगे।

44.2 भाँग ड्यूटी प्रदाय दर भाँग विक्रय अनुज्ञप्तिधारी के लिये रूपये 150/ - प्रतिकिलोग्राम एवं औषधि निर्माणकर्ता अनुज्ञप्तिधारी के लिये रूपये 300/- प्रति किलोग्राम रहेगी ।

44.3 भाँग प्रदाय व्यवस्था में पूर्व प्रचलित व्यवस्था के स्थान पर राज्य में भाँग लाने, गोदाम पर संग्रहित करने, भाँग की सफाई उपरान्त 1-1 कि.ग्रा . की थैलियाँ बनाने संबंधी समस्त कार्यों के लिये प्रक्रिया निर्धारित कर इस हेतु दरें टेण्डर के माध्यम से आमंत्रित करने की कार्यवाही की जाएगी।

45. ई-आबकारी व्यवस्था : -

विभाग में ई-आबकारी व्यवस्था प्रचलन में रहेंगी । यह व्यवस्था NIC द्वारा निर्मित /विकसित एवं विभागीय गतिविधियों के End- to- End Computerization से संबंधित है । इस व्यवस्था को क्रियान्वित करने हेतु सभी संबंधित पक्षों यथा विनिर्माता इकाईयाँ, फुटकर अनुज्ञप्तिधारी आदि को आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था स्वयं के व्यय पर अनिवार्यतः करनी होगी ।

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निष्पादन अवधि में मदिरा दुकानों पर पी.ओ.एस./डिजिटल पेमेन्ट मशीन ग्राहकों की सुविधा के लिए रखी जाना अनिवार्य होगा ।

उपरोक्त आबकारी व्यवस्था के अनुसार सर्वसंबंधित द्वारा कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आर. पी . श्रीवास्तव, उपसचिव.

नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 22 February 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2023-02-22.62.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2023-02-22.62.Extraordinary.