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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 63]
भोपाल, बुधवार , दिनांक 22 फरवरी 2023- फाल्गुन 3 , शक 1944
परिवहन विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2023
क्र. 972-1065774-2023- आठ.- सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय , भारत सरकार द्वारा अधिसूचना क्र. सा. का. नि. - 652 ( अ ) , दिनांक 23 सितम्बर , 2021 के माध्यम से अधिसूचित केन्द्रीय मोटरयान ( इक्कीसवाँ संशोधन ) नियम, 2021 मध्यप्रदेश राज्य में यथावत् प्रवृत्त किया जा रहा है तथा उक्त नियमों के नियम 3 द्वारा अन्तःस्थापित अध्याय -11 स्वचालित परीक्षण स्टेशन की मान्यता, विनियमन, नियंत्रण के नियम 174 के उप - नियम ( 1 ) के खण्ड ( चार ) तथा नियम 186 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , परिवहन आयुक्त, मध्यप्रदेश को रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी के रूप में तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव , मध्यप्रदेश शासन, परिवहन विभाग को अपील प्राधिकारी के रूप में नामनिर्दिष्ट करती है .
No. 972-1065774-2023 - VIII . The Central Motor Vehicles (Twenty first Amendment) Rules , 2021 notified by the Ministry of Road Transport and Highways , Government of India vide Notification No. GSR- 652 (E ) , dated 23rd September , 2021 is being enforced in the State of Madhya Pradesh as it is and in exercise of the powers conferred by clause ( iv) of sub - rule ( 1) of Rule 174 and Rule 186 of Chapter- 11 Recognition , Regulation , Control of automated testing stations , inserted by Rule 3 of the said rules , the State Government , hereby, nominates the Transport Commissioner, Madhya Pradesh as the Registering Authority and Additional Chief Secretary /Principal Secretary/Secretary, Government of Madhya Pradesh , Transport Department as Appellate Authority.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, श्वेता पवार, उपसचिव.
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नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023.