Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 08, Part Part 1, 24 February 2023

Published 24 February 2023

Type
Ordinary
Gazette no.
08
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2023-02-24.08.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शासन

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 24 फरवरी 2023- फाल्गुन 5, शक 1944

क्रमांक 8 ]

विषय-सूची

( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

भाग 3.-

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,.

4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,

भाग

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश , ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.

(3) संसद्के अधिनियम,

(ग) (1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग १

राज्यशासन के आदेश

3. आपके पत्र अनुसार माननीय न्यायाधिपति महोदय का टूर प्रोग्राम निरस्तहो जाने के कारण एल. टी. सी. का उपभोग नहीं करने के कारण उक्त विभाग द्वारा जारी आदेश दिनांक 9 नवम्बर 2022 को निरस्त किया जाता है .

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 23 जनवरी 2023

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रंजना पाटने, उपसचिव.

माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री शील नागू, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर के स्वीकृत अवकाश नगदीकरण निरस्ती के संबंध में.

गृह विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 8 फरवरी 2023 क्र. एफ 1 (ए) 108-2020- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री राजीव कुमार मिश्रा, भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक ( महिला सुरक्षा ) , 2. माननीय न्यायाधिपति महोदय श्री शील नागू, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर का विभाग द्वारा दिनांक 9 नवम्बर 2022 को दिनांक 1 से 8 अक्टूबर 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. का उपभोग करने के कारण दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण स्वीकृत किया गया था .

1091

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2023

1092

मानदेय पर दिनांक 30 जनवरी 2023 से 29 जनवरी 2028 तक, 05 वर्ष की अवधि के लिये अथवा अन्य आदेश होने तक ( जो भी पहले हो ) नियुक्त करता है.

पु. मु. , भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2021 ( पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2022-25 में केरीफार्वड करते हुए ) में दिनांक 12 से 26 फरवरी 2023 तक, कुल पन्द्रह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत केरल जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति प्रदान करता है:-

स्वयं

1. श्री राजीव कुमार मिश्रा

पत्नी

2. श्रीमती सीमा मिश्रा

फा. क्र. 800- इक्कीस ब ( दो ) - राज्य शासन , एतद्वारा , इस विभाग के आदेश क्रमांक 746- इक्कीस ब( दो) , दिनांक 17 फरवरी 2022 द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर / इन्दौर / ग्वालियर में एक वर्षके लिये नियुक्त तथा वर्तमान में कार्यरत विधि पदाधिकारियों जिनका कार्यकाल दिनांक 16 फरवरी 2023 को समाप्त हो रहा है, के कार्यकाल में एक माह की अभिवृद्धि करता है.

पुत्री

3. कु. राजुल मिश्रा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

(2) श्री राजीव कुमार मिश्रा, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्रीमती पिंकी जिवनानी , रापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक, (महिला सुरक्षा ), पु. मु. भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 फरवरी 2023 (3 ) अवकाश से लौटने पर श्री राजीव कुमार मिश्रा, भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न सहायक पुलिस महानिरीक्षक ( महिला सुरक्षा ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री राजीव कुमार मिश्रा, भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कण्डिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

क्र. 115-1123727-2023- चौवन-2. श्री तनवीर अहमद खान, अतिरिक्तसत्रन्यायाधीश, विद्युत अधिनियम के अंतर्गत विशेष न्यायालय क्रमांक 10 , सागर की सेवाएं प्रतिनियुक्ति पर प्राप्त होने के फलस्वरूप राज्य शासन एतद्द्वारा श्री तनवीर अहमद खान, को अस्थाई रूप से आगामी आदेश तक पीठासीन अधिकारी , मध्यप्रदेश राज्य वक्फ अधिकरण के पद पर उनके कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से पदस्थ किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, एन. पी. नामदेव , उपसचिव.

(5 ) अवकाशकाल में श्री राजीव कुमार मिश्रा , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजीव कुमार मिश्रा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

राजस्व विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल भोपाल , दिनांक 21 फरवरी 2023 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2023

क्र. एफ01-24-2022- सात- शा-7.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959 ) धारा 13 की उपधारा ( 3 ) की शक्तियों काप्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा जिला सीहोर की तहसील रेहटी की सीमायें, तहसील रेहटी के पटवारी हल्का न. 03 का ग्राम ऊँचाखेड़ा अपवर्जित करते हुये परिवर्तित करती है तथा ग्राम ऊँचाखेड़ा को तहसील बुदनी में समाविष्ट करती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव.

फा. क्र. 654- इक्कीस- ब ( एक)- 2023.- राज्य शासन , एतद्वारा , श्री रितेश कुमार घोष, अधिवक्ता, जबलपुर को इंडियन लॉ रिपोर्टर (ILR) ( मध्यप्रदेश सीरीज ) के लिये मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, जबलपुर की स्थापना पर निर्मित पार्ट टाईम चीफ एडीटर के स्थायी पद पर रुपये 25,000/- ( रुपये पच्चीस हजार ) केवल प्रतिमाह निश्चित 1093

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2023

भाग 1 ]

वन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 16 फरवरी 2023

क्रमांक / आर / 384 / 1122378 / 2023 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक

16, सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 23 ° 36′36.683 " से 23° 36′9.157 " उत्तर अक्षांश तथा 77°40′41 . 912 " से 77 °40′15.106 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

तहसील - विदिशा जिला- विदिशा

वन परिक्षेत्र विदिशा वनमण्डल विदिशा

वनखण्ड की सीमाएँ अ.

विवरण

की भूमि का

वनखण्ड

क्र.

खसरा क्र.

क्षेत्रफल (हेक्टर)

भूमि का वर्तमान मद

ग्राम का नाम

वनखण्ड का नाम

3.397

420

1

गंगरवाड़ा शासकीय भूमि

गंगरवाड़ा

6.638

422

उत्तर- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 9 तक की कृत्रिम वन सीमा।

10.839

423

1.986

424

7.743

425

9.303

428/2

पूर्व संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 9 से 15 तक की कृत्रिम वन सीमा एवं कक्ष पी-557 की पश्चिमी सीमा ।

3.543

429

2.351

430

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 15 से 22 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 22 से 1 तक नाले की सीमा ।

45.800

योग [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2023

1094

नोट:-

1. खसरा क्रमांक 428/1 रकबा 0.627 हेक्टेयर निजी भूमि के मुनारा क्रमांक ए 1 से ए 4 तक की कृत्रिम सीमा का रकबा वनखण्ड के रकबा से बाहर हैं ।

2. खसरा क्रमांक 426 एवं 427 कुल रकबा 5.801 के मुनरा बी 1 से बी 6 तक की कृत्रिम सीमा का रकबा वनखण्ड के रकबे से बाहर है ।

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6- MPC/02/2019 -BHO दिनांक 03.08.2021 में अधिरोपित शर्त के अनुसार जल संसाधन विभाग (आवेदक विभाग / संस्था / व्यक्ति गा नाम) की स्वीकृत परियोजना दरगवां लघु तालाब (परियोजना का नाम) में प्रभावित 35.30 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 45.80 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित 45.80 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, विदिशा के पत्र क्रमांक क्यू/आर.एम. /2018/ 3983 दिनांक 16.02.2018 एवं आदेश क्रमांक /46 /अ-19 /96-97 दिनांक 26.08.1997 से हस्तान्तरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणो का विवरण: निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी- अनुविभागीय अधिकारी राजस्व विदिशा (पदनाम) के प्रतिवेदन क्रमांक क्यू/ री-1/ 22 /3893 दिनांक 07.09.2022 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः-

(अ ) व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक

(ब) सामुदायिक अधिकार:- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2023

आर/384/ 1122378/ 2023/10-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक आर/ 384/ 1122378/2023/10-3 , दिनांक 16 फरवरी 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

1095

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 फरवरी 2023

भाग 1 ]

Bhopal the 16th February 2023

No./. 384 R- 1122378/2023 /10-3 :: In exercise of the powers conferred by section

29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between 23°36'36.683 " 23°36'9.157 " North Latitude and 77°40'41.912 " 77 °40'15.106 " East Longitude . to to

SCHEDULE

District Vidisha

Forest Division - Vidisha Tahsil Vidisha

Forest Range - Vidisha

Details of Land Included

S.

Present head of land

Name of Village No Name of the Forest Block.

Forest Block Bouderies Khasra No.

Area (Hectare)

North

3.397

420

Government Land

1

Gangarwara Gangarwara

6.638

422

10.839

423

1.986

Artificial Forest boundary from pillar Number 1 to 9 of Protected Forest Block .

424

East-

7.743

425

9.303

428/2

3.543

429

2.351

430

Artificial Forest boundary from pillar Number 9 to 15 of Protected Forest Block and western boundary of compartment no . P- 557

South Artificial Forest boundary from pillar Number 15 to 22 of Protected Forest Block .

West-

45.800

Total

Artificial Forest boundary from pillar Number 22 to 1 of Protected Forest Block along with the Naala boundary.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 फरवरी 2023

1096

Note : -

Private land Khasra no . 428/1 are 0.627 hectare's out from 45.800 hectare of block A pillar no . A1 to A4 .

Private land Khasra no . 426 and 427 area 5.801 hectare's out from 45.800 hectare of block B pillar no . B1 to B6 .

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No. 6 - MPC/ 02 /2019 - BHO dated 03.08.2021 and in lieu of 35.30 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Dargawan Tank (Name of Project) of W.R.D. M.P. (Name of User Department/Agency/Person ) , the above mentioned Non Forest land of 45.80 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt . , Forest Department by letter no . Q/RM/ 2018/3983 dated 16.02.2018 and order no . 46/A - 19/96-97 dated 26.08.1997 of collector Vidisha for for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other Reasons . - Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report No.Q. Q/REE - 1 / 22/3893 dated 07.09.2022 of Subdivisional officer Revenue Vidisha (Designation of Competent Revenue officer) Agar are as under .

1. Individual Rights : - Nil

2. Community Rights : - Nil

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ATUL KUMAR MISHRA , Secy.

1097

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2023

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 16 फरवरी 2023

क्रमांक / 386 / आर -1122379 / 2023 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 24 ° 25′53.53 " से 24 °26′27.02 " उत्तर अक्षांश तथा 75°11′17. 80" से 75°11′45.68 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला- नीमच

वनमण्डल नीमच

मनासा

तहसील वन परिक्षेत्र मनासा

वनखण्ड की सीमाऐं

वनखण्ड की भूमि का विवरण

अ. क्र.

भूमिका वर्तमान मद

ग्राम का नाम

वनखण्ड कानाम

खसरा क्र. क्षेत्रफल (हेक्टर)

17.74

718/1/1

1

हांसपुर

हांसपुर

(सी.ए.)

01.89

718/2

06.37

1024/2

1.875

1024/1/2

काबिल काश्त राजस्व (गैर वनभूमि)

नाकाबिल

काश्त राजस्व (गैर वनभूमि)

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

उत्तर- मुनारा क्रमांक 22 से 32 तक कृत्रिम वनसीमा एवं राजस्व भूमि ।

1.230

715

0.700

716

0.800

717

0.669

719/2

पूर्व- मुनारा क्रमांक 32 से 09 तक कृत्रिम वनसीमा एवं राजस्व भूमि।

दक्षिण- मुनारा क्रमांक 09 से 17 तक कृत्रिम वनसीमा एवं राजस्व भूमि ।

पश्चिम- मुनारा क्रमांक 17 से 22 तक कृत्रिम वनसीमा एवं राजस्व भूमि।

31.274

योग

(i ) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No.6 - MPB/ 092/ 2021- BHO/767 दिनांक 11.11.2022 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल रांशाधन संभाग, नीमच की स्वीकृत परियोजना पगारा जलाशय निर्माण में प्रभावित 4.53 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 05 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 05 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, जिला नीमच के प्रकरण क्रमांक 16/ अ-20(3 ) / 2020-21 आदेश दिनांक 05.11.2020 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2023

1098

(ii) पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No.6- MPB/096/2021- BHO दिनांक 21.12.2022 में अधिरोपित शर्त के अनुसार महाप्रबंधक, मध्यप्रदेश ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण , परियोजना क्रियान्वयन इकाई, नीमच की स्वीकृत परियोजना चन्द्रपुरा से भदाना कंजार्डा मार्ग के चौड़ीकरण / निर्माण में प्रभावित 1.768 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 1.875 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 1.875 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर , जिला नीमच के प्रकरण क्रमांक / 11 / अ-20 (3 ) / 2021-22 आदेश दिनांक 20.07.2021 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणो का विवरण :--

(i) कलेक्टर, जिला नीमच के प्रकरण क्रमांक /16/ अ-20(3) /2020-21 आदेश दिनांक 05.11.2020 से कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग, नीमच की प्रस्तावित सिंचाई योजनापगारा तालाब हेतु 4.53 हेक्टेयर , कालिया खो तालाब हेतु 19.50 हेक्टेयर एवं चम्बलेश्वर तालाब की ऊँचाई बढ़ाने हेतु 0.93 हेक्टेयर कुल 24.96 हेक्टेयर वनभूमि के बदले में ग्राम हांसपुर तहसील मनासा स्थित 26.00 हेक्टेयर राजस्व भूमि वन विभाग , नीमच को हस्तांतरित अथवा नामांतरित की गई है ।

(ii) कलेक्टर, जिला नीमच के प्रकरण क्रमांक / 16 / अ -20 (3 )/2020-21 आदेश दिनांक 05.11.2020 से कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग , नीमच की प्रस्तावित गंगाबावड़ी जलाशय योजना की शेष 3.399 हेक्टेयर वनभूमि के बदले में ग्राम हांसपुर , तहसील मनासा स्थित 3.399 हेक्टेयर राजस्व भूमि वन विभाग, नीमच को हस्तांतरित अथवा नामांतरित की गई है ।

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी- तहसीलदार, तहसील- मनासा के प्रतिवेदन दिनांक 28.01.2021 , 05.08.2021 एवं 08.11.2021 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार:- निरंक

(ब) सामुदायिक अधिकार:- निरंक

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल , दिनांक 16 फरवरी 2023

क्रमांक/386/आर-1122379 / 2023 / 10-3 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/386/ आर -1122379/2023/10-3 दिनांक16 फरवरी 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अतुल कुमार मिश्रा , सचिव.

1099

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2023

भाग 1 ]

Bhopal the 16th February 2023

No./: 386 /R- 1122379 // 2023 / 10-3 :: In exercise of the powers conferred by

section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below ; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between 24 ° 25'53.53 " to 24 ° 26′27.02 " North Latitude and 75 ° 11'17.80 " to 75 ° 11'45.68 " EastLongitude.

SCHEDULE

District Neemuch

Forest Division - Neemuch

Details of Land Included S. No

Tahsil - Manasa

Forest Range - Manasa

Forest Block Bouderies

Khasra No.

Present head of land

Name of Village

Name of the Forest Block.

Area (Hectare)

North

17.74

718/1/1

KabilKast 1

Hanspur

01.89

718/2

Revenue (Non Hanspur (C.A.)

06.37

1024/2

ForestLand) 1.875

Artificial Forest boundary from pillar Number 22 to 32 & Revenue land .

1024/1/2

1.230

715

Na Kabil Kast East-

0.700

716

Revenue (Non

0.800

717

ForestLand) 0.669

719/2

Artificial Forest boundary from pillar Number 32 to 09 & Revenue land .

South Artificial Forest boundary from pillar Number 09 to 17 & Revenue land .

West-

31.274

Artificial Forest boundary from pillar Number 17 to 22 & Revenue land .

Total

(A) Reason for publication of Notification : -

(i) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No. F.No.6 - MPB092 /2021 - BHO / 767 dated 17/11/2021 and in lieu of 4.536 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Pagara Tank Project of the Executive Engineer, Water Resources Division, Neemuch , M.P. the above mentioned Non Forest land of 05 hectare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government , Forest Department by order No. 16/1-20 (3 )/2020-21 dated 05.11.2020 of collector Neemuch for the purpose of compensatory afforestation.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 फरवरी 2023

1100

(ii) In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt. of India's order No. F.No.6 - MPB096/2021 - BHO dated 21/12/2021 and in lieu of 1.768 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Chandrapura to Bhadna Kanjarda road of the General Manager , Madhya Pradesh . Rural Road Development Corporation Project Implementation Unit , Neemuch , the above mentioned non forest land in liu of the 1.875 hectare transferred or muted in favour of Madhya Pradesh Government , Forest Department by order No. 11 /A- 20 (3 )/2021-22 dated 20.07.2021 of collector Neemuch for the purpose of compensatory afforestation. 2. Details of other Reasons . - Nil

(i ) With reference to Executive Engineer water recources Division , Neemuch proposed irrigation scheme Pagara tank 4.53 hectares , Kalia Kho tank 19.50 hectares and to increase the heigt of Chambaleswar tank 0.93 hectare total 24.96 hectare forest land, In lieu of 26.00 hectares revenue land located in village hanspur , Tehsil Manasa has been transfeered or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department , Neemuch by Collector , District Neemuch's order No. 16/A - 20 (3 )/2020- 21 Date 05.11.2020 .

(ii) With reference to Executive Engineer Water Resources Divison, Neemuch's proposed Gangabawdi Reservoir Scheme's remaining 3.399 hectares forest land, In lieu of 3.399 hectares revenue land located in village Hanspur, Tehsil Mansa has been transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department , Neemuch by Collector, District neemuch's order No. 40/A - 20 (3 )/ 2021-22 from 23.09.2021 .

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report dated 28.01.2021 , 05.08.2021 and 08.11.2021 of Tehsildar, Tehsil- Manasa are as under .

1. Individual Rights : - Nil

2. Community Rights : - Nil

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,

ATUL KUMAR MISHRA , Secy.

1101

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2023

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 17 फरवरी 2023

क्रमांक / 403 / आर -1140699 / 2023 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 , सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 21 °23′36.93 " से 21 ° 23′45.60 " उत्तर अक्षांश तथा 75°18′0. 89" से 75°18′9.74 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला- बड़वानी

वनमण्डल वन मण्डल सेंधवा (सा०)

वनखण्ड की भूमि का विवरण तहसील वरला

वन परिक्षेत्र - धवली

वनखण्ड की सीमाएँ

खसरा क्र.

अ. क्र.

भूमिका वर्तमान मद वनखण्ड का नाम

ग्राम का नाम

1 धामन्या

क्षेत्रफल (हेक्टर)

6.000

40/1/1

चरनोई

धामन्या पटवारी हल्का नम्बर-25

उत्तर- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 2 तक पश्चात ग्राम धामन्या के खसरा क्रमांक 24 /1/ 4/2की सीमा ।

पूर्व प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्र. 2 से 6 तक पश्चात ग्राम धामन्या के खसरा क्रमांक 40/1 / 2 एवं 38 की सीमा ।

दक्षिण- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्र. 6 से 7 तक पश्चात ग्राम धामन्या के खसरा क्रमांक 40/1/ 3 की सीमा ।

पश्चिम- प्रस्तावित वनखण्ड के मुनारा क्र. 7 से 1 तक पश्चात नदी की प्राकृतिक सीमा ।

6,000

योग [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2023

1102

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No.6- MPC070/ 2021 -ВНО दिनांक 04.01.2022 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , (भ. /प .) संभाग , बड़वानी जिला - बड़वानी की स्वीकृति सेंधवा वरला मुख्य जिला मार्ग (एम. -पी.एम.डीआर.-48-22) परियोजना में प्रभावित 5.518 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 6.000 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन , वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर, बड़वानी के आदेश क्रमांक / 6702 / रीडर / भूमि बावंटन/ 2021 दिनांक 16.09.2021 हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणो का विवरण:- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी- तहसीलदार, वरला के प्रतिवेदन क्रमांक / 2029 /रीडर-3 / 2022 दिनांक 02.02.2022 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।

(ब) सामुदायिक अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल , दिनांक 17 फरवरी 2023

क्रमांक/ /आर-1140699/2023/ 10-3 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/403/ आर-1140699/2023/10-3, दिनांक 17 फरवरी 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

1103

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2023

भाग 1 ]

Bhopal the 17th February 2023

No. 403 1140699 /2023 /10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between 22 ° 14'53.95 " to 22° 15'05.67 " North Latitude and 78 ° 19'41.17 " to 78 ° 19'57.82 " East Longitude.

-SCHEDULE-

District - Barwani

Forest Division - Sendhwa (T)

Details of Land Included S.

Tahsil - Warla

Forest Range - Dhavli

Forest Block Bouderies

Khasra No.

Present head of land

Name of Village

No Name of the Forest Block.

Area (Hectare)

6.000

40/1/1

Charnoi 1 Bhamniya Revenue Villange Dhamniya (P.H. No. 25)

North Proposed Forest Block from Pillar numberl to 2 then boundary of khasra number 24/1/4/2 of village Dhamnya.

East- Proposed Forest Block from Pillar number 2 to 6 then boundary of khasra number 40/1/2 and 38 of village Dhamnya.

South Proposed Forest Block from Pillar number 6 to 7 then boundary of khasra number 40/1/3 ofvillage Dhamnya.

West

6.000

Total

Artificial Forest boundary from pillar Number 7 to 1 then natural boundary of river.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 फरवरी 2023

1104

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt . of India's order No. 6 - MPC070/2021 - BHO dated 04.01.2022 and in lieu of 5.518 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Sendhwa-Warla major District Road (MP - MDR- 48-22) Project of Executive Engineer, Public Works Department (B & R) Division,,Barwani district Barwani (M.P. ) the above mentioned Non Forest land of 6.000 hectare transferred or mutated in favour of M.P. Govt , Forest Department by order No. 6702/Reader/Bhumi Avantan/2021 dated 16-09-2021 of Collector District Barwani for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons . - Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report no . 2029 /Reader- 3 /2022 dated 02.02.2022 of Tehsildar , Warla are as under: - 1. Individual Rights :- No Individual Rights Exist

2. Community Rights : - No Community Rights Exist

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ATUL KUMAR MISHRA , Secy.

1105

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2023

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 17 फरवरी 2023

क्रमांक / 405 / आर-1122381 / 2023 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक

16, सन् 1927) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा , इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय- समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 22 °14′53.95" से 22°15′05.67 " उत्तर अक्षांश तथा 78°19′41 . 17" से 78°19′57.82" पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला- छिन्दवाड़ा

वनमण्डल पश्चिम छिन्दवाड़ा वनमंडल

अ. वनखण्ड की भूमि का विवरण

तहसील - जुन्नारदेव

वन परिक्षेत्र - दमुआ

वनखण्ड की सीमाएँ

खसरा क्र.

भूमि का वर्तमान क्र.

ग्राम का नाम भद

वनखण्ड का नाम

चरनोई क्षेत्रफल (हेक्टर)

उत्तर- संरक्षित

7.578

209/1/2

बातरी

1 बातरी 'अ'

वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 5 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

पूर्व संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 5 से 6 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

दक्षिण- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 6 से 9 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 9 से 1 तक की कृत्रिम वन सीमा।

7.578

योग [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2023

1106

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 6MPB022/2019-BHO/ 562 दिनांक 10.07.2020 में अधिरोपित शर्त के अनुसार प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण छिन्दवाड़ा ईकाई क्रमांक 2 की स्वीकृत परियोजना रामपुर से चंदनिया कोयलवाड़ी सड़क निर्माण में प्रभावित 3.798 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 7.578- हेक्टेयर (चरनोई) गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 7.578 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर छिन्दवाड़ा के आदेश क्रमांक राजस्व प्रकरण क्रमांक / 00036 /अ-19(3) / 2017-18 दिनांक 11.09.2018 - हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणो का विवरण:- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी- तहसीलदार जुन्नारदेव, जिला- छिन्दवाड़ा के प्रमाण - पत्र के आधार पर अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है:-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है । (ब) सामुदायिक अधिकार : - उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल , दिनांक 17 फरवरी 2023

क्रमांक/ 405/आर -1122381/ 2023/10-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/405/आर-1122381/2023/10-3, दिनांक 17 फरवरी 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

1107

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 फरवरी 2023

भाग 1 ]

Bhopal the 17th February 2023

No. 405 / 1122381 /2023/ 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section

29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between 22 ° 14'53.95 " to 22 ° 15'05.67 " North Latitude and 78 ° 19'41.17 " to 78 ° 19'57.82 " EastLongitude.

SCHEDULE

District - Chhindwara

Tahsil - Junnardev Forest Range - Damua

Forest Division - West division chhindwara

Forest Block Bouderies Details of Land Included

Present head of land

S. No

Khasra No.

Area (Hectare)

Name of Village

Name of the Forest Block.

7.578 North

209/1/2

Charnoi

Batri

Batri 'A'

1

Artificial Forest boundary from pillar Number 1 to 5 of Protected Forest Block .

East- Artificial Forest boundary from pillar Number 5 to 6 of Protected ForestBlock.

South Artificial Forest

boundary from pillar Number 6 to 9 of Protected Forest Block .

West-

7.578

Total

Artificial Forest boundary from pillar Number 9 to 1 of Protected Forest Block.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2023

1108

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. 6MPB022/2019 - BHO/562 dated 10.07.2020 and in lieu of 3.798 hectare of affected forest land under the sanctioned project of Rampur to Chandaniya Koyalwadi Road of Pradhan Mantri Gram Sadak Yojana Limited Unit 2Chhindwara the above mentioned Non Forest Land ( Charnoi ) of 7.578 hectare transferred or mutated in favour of M.P. Govt, Forest Department by order No. 0036 /A - 19 (3 )/2017-18 dated 11-09- 2018 of Collectro Chhindwara for the purpose of compensatory afforestation .

2. Details of other Reasons . - Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report (Certificated) of Tehsildar Junnardev District Chhindwara are as under: - 1. Individual Rights : - There are no individual rights on the said land.

2. Community Rights : - There are no Community rights on the said land .

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ATUL KUMAR MISHRA , Secy.

1109

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2023

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 20 फरवरी 2023

क्रमांक / 415 / आर-111495/ 2023 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान/ उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित/ रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 24° 58′12″ से 24° 58′9 ″ उत्तर अक्षांश तथा 80°44′53 ″ से 80°45′21 ″ पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला सतना

वनमण्डल सतना

अ. वनखण्ड की भूमि का विवरण तहसील - मझगवां

वन परिक्षेत्र - चित्रकूट

वनखण्ड की सीमाऐं

खसरा क्र.

क्र.

भूमि का वर्तमान मद

ग्राम का नाम

वनखण्ड का नाम

झरी

1

राजस्व भूमि पड़री

क्षेत्रफल (हेक्टर)

14.170 9.433 27.004

1424 1426 1425

उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 1 से 2 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

पूर्व- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 2 से 8 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 8 से 13 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

पश्चिम- वन परिक्षेत्र चित्रकूट वनखण्ड पड़मनियां कक्ष क्रमांक पी-81 की सीमा ।

50.607

योग [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 फरवरी 2023

1110

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No. 6- MPC060 /2021 - ВНО दिनांक 24.11.2022 एवं F.No. 6-MPC067/2021 -BHO दिनांक 07.02.2022 में अधिरोपित शर्त के अनुसार नागौर , उचेहरा (आवेदित विभाग / संस्था / व्यक्ति का नाम) की स्वीकृत परियोजना मेसर्स महाप्रबंधक , म.प्र. जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन इकाई सतना (सतना- बाणसागर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना) में प्रभावित 19.847, 44.696 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त कुल 50.607 हेक्टेयर गैर वनभूमि में से उपरोक्त वर्णित भूमि 50.607 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में कलेक्टर , सतना के आदेश क्रमांक /444 / चार0 आर0 / 2021 दिनांक 21.01.2021 से हस्तांतरित अथवा नामांकित किये जाने के कारण ।

2. अन्य कारणो का विवरण:- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर सक्षम राजस्व अधिकारी- तहसीलदार, वरला के प्रतिवेदन क्रमांक / 2029 / रीडर-3 / 2022 दिनांक 02.02.2022 द्वारा अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार हैः-

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।

(ब) सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर कोई सामुदायिक अधिकार नहीं है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

भोपाल , दिनांक 20 फरवरी 2023

क्रमांक/ 415/आर-1110495/2023/10-3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/ 415 / आर -1110495/2023/10-3, दिनांक 20 फरवरी 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अतुल कुमार मिश्रा, सचिव.

1111

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2023

भाग 1 ]

Bhopal the 20th February 2023

No./ 415 1110495/2023 / 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section

29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the Schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between 24°58'12 " to 24°58'9 " North Latitude and 80°44'53 " to 80 °45'21 " East Longitude.

SCHEDULE

District - Satna

Forest Division - Satna

Details of Land Included S.

Tahsil - Majhgawan

Forest Range - Chitrakoot

Forest Block Bouderies

Khasra No.

Present head of land

Name of Village

No Name of the Forest Block .

Area (Hectare)

14.170

1424

Revenue Land

Jhari

Padari

1

North

9.433

1426

27.004

1425

Proposed artificial forest boundary from pillar no . 01 to 02 to protected forest block .

East- Proposed artificial forest boundary from pillar no . 02 to 08 to protected forest block.

South Proposed artificial forest boundary from pillar no . 08 to 13 to protected forest block .

West- Boundary of forest range chitrakoot, Padamaniya protected Block Compartment no. 81 .

50.607

Total [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2023

1112

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt. of India's order No. 6 - MPC060/2021 -BHO dated 24.11.2021 and 6 - MPC067 /2021 -BHO dated 07.02.2022 and in lieu of 19.847 , 22.696 hectare of affected forest land under the sanctioned project of OCKERS (Name of project) M/s Mahaprabandhak M.P. Jal Nigam Satna (Name of User Department/Agency/Person) , the above mentioned Non Forest Land of 50.607 hectare transferred or muted in favour of M.P. Govt. Forest Department by order No. 444 dated 21.01.2021 for the purpose of compensatory afforestation.

2. Details of other Reasons . - Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per report no . 444 dated 21/01/2021 of Collector Satna (Designation of Competent Revenue officer) are as under: -

1. Individual Rights : - No Individual Rights Exist

2. Community Rights : - No Community Rights Exist

Therefore the above land is being declared as protected forest under section 29 of Indian Forest Act 1927.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ATUL KUMAR MISHRA , Secy .

श्रम विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 16 फरवरी 2023

क्र. 296- एफ 1 (ए) 06-2016- ए- सोलह.- मध्यप्रदेश औद्योगिक संबंध अधिनियम , 1960 की धारा 9 ( 2- ए) ( सी ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन एतद्वारा उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर नीचे दी गई सारणी के कॉलम ( 2 ) में विनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को सारणी के कॉलम ( 3 ) में विनिर्दिष्ट औद्योगिक न्यायालय खण्डपीठ के सदस्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करती है :-

क्रमांक

श्रम न्यायालय के पीठासीन अधिकारी (3)

न्यायिक अधिकारी का नाम (2)

(1)

सदस्य न्यायाधीश , औद्योगिक न्यायालय ,

1

श्री किशोर कुमार मिश्रा

खण्डपीठ, रीवा ( म. प्र. )

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वीरेन्द्र कुमार सिंह , उपसचिव.

1113

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 फरवरी 2023

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शहडोल, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल, दिनांक 11 जनवरी 2023

क्र. दस - भू-अर्जन-प्र. क्र. 11-अ-82-2022-23-403.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 8.500

(3) बरेली

(2) गोहपारू

(1) शहडोल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) जलहली नाला जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 , शहडोल , (मध्यप्रदेश).

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन, संभाग क्रमांक 2 , शहडोल , मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

शहडोल, दिनांक 14 जनवरी 2023

क्र. दस- भू-अर्जन-प्र. क्र. 14-अ-82-2022-23-402.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 5.000

(3) असवारी

(2) गोहपारू

(1) शहडोल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) उल्टीधार जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 , शहडोल, (मध्यप्रदेश) .

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन , संभाग क्रमांक 2, शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 फरवरी 2023

1114

शहडोल , दिनांक 16 जनवरी 2023

क्र. दस - भू- अर्जन-प्र . क्र. 3- अ-82-2022-23-275.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(4) 17.000

कुडेली

(2) जैतपुर

(1) शहडोल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) कुडेली जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल, (मध्यप्रदेश).

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन , संभाग क्रमांक 2 , शहडोल , मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस- भू- अर्जन-प्र. क्र. 08-अ-82-2022-23-278.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (2)

(1)

5.500

(3) बिलटिकुरी

जैतपुर

शहडोल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) बनिया नाला जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 , शहडोल, (मध्यप्रदेश) .

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन , संभाग क्रमांक 2 , शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

1115

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2023

भाग 1 ]

क्र. दस- भू-अर्जन-प्र. क्र. 04- अ-82-2022-23-279.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

44.000

देवरी नं. 2

गोहपारू

शहडोल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

उल्टीधार जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2, शहडोल, (मध्यप्रदेश).

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन, संभाग क्रमांक 2, शहडोल , मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस- भू-अर्जन- प्र. क्र. 05-अ-82-2022-23-280.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

17.000

नवगवाँ

जैतपुर

शहडोल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

मोहतरा जलाशय के बांध निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 , शहडोल , (मध्यप्रदेश).

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग क्रमांक 2 , शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2023

1116

क्र. दस - भू- अर्जन- प्र . क्र. 6- अ- 82-2022-23-282.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

तहसील

ग्राम

जिला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(3)

(2)

(4) (1)

नौगई

16.500 शहडोल जैतपुर

(6)

(5)

मोहतरा जलाशय के बांध निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 , शहडोल , (मध्यप्रदेश).

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन , संभाग क्रमांक 2 , शहडोल , मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. दस - भू- अर्जन- प्र. क्र. 7 - अ- 82-2022-23-283.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

जिला तहसील

ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

44.500 गोहपारू

(3) देवदहा

(1) (2) शहडोल

(6)

उल्टीधार जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 , शहडोल , (मध्यप्रदेश) .

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग क्रमांक 2 , शहडोल , मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

1117

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2023

भाग 1 ]

शहडोल , दिनांक 20 जनवरी 2023

क्र. दस- भू- अर्जन-प्र. क्र. 19- अ-82-2022-23-396.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भूमि का विवरण ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(5)

(2)

(4) 4.500

(3) सालेबहरा

गोहपारू

(1) शहडोल

(6) उल्टीधार जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2, शहडोल , (मध्यप्रदेश).

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन , संभाग क्रमांक 2 , शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस- भू-अर्जन-प्र . क्र. 18-अ-82-2022-23-397.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा (2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

भूमि का विवरण ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 2.500

(3) खैरबना

(2) गोहपारू

(1) शहडोल

(6) जलहली नाला जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 , शहडोल, (मध्यप्रदेश).

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन, संभाग क्रमांक 2, शहडोल , मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 फरवरी 2023

1118

क्र. दस - भू-अर्जन- प्र. क्र. 17-अ-82-2022-23-398.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (2)

(3)

(1)

40.00

मझौली

गोहपारू

शहडोल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) जलहली नाला जलाशय के बांध निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2, शहडोल , (मध्यप्रदेश) .

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन , संभाग क्रमांक 2 , शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस- भू- अर्जन-प्र. क्र. 16-अ- 82-2022-23-399.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(4) 36.000

बोदाटोला (3)

(1) शहडोल

(2) जैतपुर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) मोहतरा जलाशय के बांध निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 , शहडोल, (मध्यप्रदेश) .

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन , संभाग क्रमांक 2 , शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

1119

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2023

भाग 1 ]

क्र. दस- भू-अर्जन-प्र. क्र. 20-अ- 82-2022-23-400.- चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

18.000

मोहतरा

(2) जैतपुर

(1) शहडोल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

मोहतरा जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 , शहडोल , (मध्यप्रदेश) .

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन , संभाग क्रमांक 2 , शहडोल , मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस - भू-अर्जन- प्र . क्र. 15-अ- 82-2022-23-401.-चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4)

(3)

(2)

(1)

1.500

डोंगरीटोला

गोहपारू

शहडोल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) जलहली नाला जलाशय के बांध निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 , शहडोल, (मध्यप्रदेश).

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग क्रमांक 2 , शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2023

1120

क्र. दस - भू- अर्जन- प्र. क्र. 10-अ- 82-2022-23-409.- चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(1)

(4) 2.500

(3) तितरा

(2) जैतपुर

शहडोल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6)

(5)

मोहतरा जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 , शहडोल , (मध्यप्रदेश) .

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन, संभाग क्रमांक 2 , शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस- भू- अर्जन-प्र . क्र. 12- अ-82-2022-23-410.- चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(2)

(1)

(4) 22.000 गोहपारू ओढ़की

शहडोल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) जलहली नाला जलाशय के नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 , शहडोल , (मध्यप्रदेश) .

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन , संभाग क्रमांक 2, शहडोल , मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

1121

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 फरवरी 2023

भाग 1 ]

क्र. दस - भू-अर्जन-प्र. क्र. 13- अ- 82-2022-23-411.--अ- 82-2022-23-411.- चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

(1)

(4) 35.000

भुमकार

(2) जैतपुर

शहडोल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(6) बनिया नाला जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक -2 , शहडोल, (मध्यप्रदेश) .

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन , संभाग क्रमांक 2 , शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

क्र. दस - भू- अर्जन- प्र. क्र. 9-अ- 82-2022-23-412.- चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 35.000

(3) कोलमी छोट

(2) जैतपुर

(1) शहडोल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) बनिया नाला जलाशय के बांध एवं नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-2 , शहडोल, (मध्यप्रदेश).

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन , संभाग क्रमांक 2 , शहडोल, मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वंदना वैद्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2023

1122

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

क्रमांक- 203-82-19-20- भू- अर्जन-22-6374

सागर, दिनांक 29 अगस्त 2022

भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन दिनांक' से प्रावधानित 'समयसीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है जिससे अधिनियम की धारा 15 (2 ) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई है तथा इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लिखित भूमि की सार्वजनिक. लोक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है एवं उक्त भूमि के अर्जन से किसी भी व्यक्ति अथवा परिवार का विस्थापन नहीं किया जाना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि

एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित हैः-

(1) परियोजना का नांम

(2) भूमि का विवरण

1. जिला

2. तहसील

: किशनगढ़ जलाशय योजना

:

सागर

: रहली

4

3. ग्राम

4. पट.ह.नं.-

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल किशनगढ़

35

32.990, है.

:: अनुसूची 2::

कास्तकार का नाम

क्र.

अर्जित भूमि का वृक्षों की संख्या ख.नं.

रकवा

भूमिकी श्रेणी

स्वामित्व का प्रकार कुल रकवा हे. में. सिंचित रकवा

असिंचित रकवा

7

5

8

9

4

3

2

1

6

0.340 0.000

0.34

88/1

कृषि भूमि

भूमिस्वामी 1 नरान पिता कलू साकिन देह भूमिस्वामी

अचार-3 सागौन-14 किरार-1 महुआ-1 कोहा-2 बांस-2

1.940 0.000

1.94

82/1

कृषि भूमि

भूमिस्वामी 2 अशोक पिता लखन उर्फ

लक्ष्मीप्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी

कुआ-1 कुआ-1 अनार-6 आंवला-6 आम-4

82/2

1,940 0.000

1.94

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

3 दशरथ पिता लखन उर्फ लक्ष्मीप्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी

अमरूद-5 नीबू-1 बेरी-3 जामुन-1 अचार-2

1:090 0.000

1.09

89/1

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

4 कीरत पिता लूखन उर्फ लक्ष्मीप्रसाद

साकिन देह भूमिस्वामी

1.080 0.000

1.08

89/2

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

5 नंदराम पिता लखन उर्फ

लक्ष्मीप्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी

कुआ-1 आंवला-1 अचार-3 सागौन-13 साज-6 कसई-2 कोहा-13 काठी-1

0.730 0.000

0.73

92/1

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

6

आंवला-2 कुआ-1

0.110 0.000

0

0.11

93/1

भूमिस्वामी कृषि भूमि

0

0.000

0.490

0.49

103/1

कृषि भूमि

भूमिस्वामी प्रकाश पिता उदयभान 1/7 भाग भूमिस्वामी अरूण पिता उदयभान 1/7भाग भूमिस्वामी ममता पुत्री उदयमान 1/7 भाग भूमिस्वामी किरण पुत्री उदयभान 1/7 भाग भूमिस्वामी गंगा पुत्री उदयभान 1/7 भाग भूमिस्वामी गीता पुत्री उदयभान 1/7 भाग भूमिस्वामी

1 राधारानी वेवा उदयभान 1/7 भाग भमिस्वामी साकिन किशुनगढ़ भाग 1 ]

1123

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2023

91/1/1

1.000 0.000

कृषि भूमि

7

भूमिस्वामी मुकेशकुमार वल्द महादेवप्रसाद साकिन देह रहली भूमिस्वामी

२

8

1.00

कुआ-1 नीबू 1 बिही-4 आम-1 बेरी-1अचार -1 जामुन-2सीताफल-3 मुनगा- सागौन-4

साज-1 पलास-2 निरंक

0.000

0.200

91/1/2 0.20

कृषि गूगि

भूमिस्वामी हनुमत पिता वीरेन्द साकिन देह रहली भूमिस्वामी

9

78/5 0:40 0.400 0.000

कृषि भूमि

भूमिस्वामी देवी पिता बलराम साकिन किशनगढ़ भूमिस्वामी

10

आंवला-1 आम-2 अमरूद-8 जामुन-1

0.790 0.000

बेरी -1 नीबू-1 कुआ-1

0.79

83/1

कृषि भूमि

0.400 0.000

0.40

84/4

कृषि भूमि

भूमिस्वामी भूमिस्वामी.

पार्वती बाई जोजे तुलसीराम साकिन काछी पिपरिया भूमिस्वामी

सागौन-12 कोडा-1

0

0.780 0.000

83/2 0.78

कृषि भूमि

11 विद्याबाई पति कामताप्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी

0.400 0.000

84/1 0.40

कृषि भूमि

भूमिस्वामी भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

मकान खपरैल 8.97 वर्गमीटर कुआ-1 सागौन-23 कोहा-2 उमर-1 पलास-1 रेंजा-1

0.400 0.000

0.40

84/2

कृषि भूमि

12 गुलाबरानी जोजे परशराम साकिन काछी पिपरिया भूमिस्वामी

सागौन-32 केन-1कोहा-3 पलास-1 महानीस-1

0.820 0.000

0.82

85/2

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

आम-1 अमरूद-2 आंवला 4

0.40 0.400 0.000

84/3

कृषि भूमि

भूमिस्वामी 13

सागौन-29 साज-1 केम-1 कोहा-12 उमर-5 0

0.820 0.000

0.82

85/1

कृषि भूमि

भूमिस्वामी सुदर्शन पिता प्रीत्तम 1/4 भाग, अभिषेक पिता प्रीतम 1/4 भाग, श्रीराम पित्ता प्रीतम 1/4 भाग, प्रीतम पिता धनसींग 1/4 भाग भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 86/1

1.080 0.000

1.08

कृषि भूमि

14 राधेश्याम पिता तेजीजाल साकिन देह भूमिस्वामी

15

भूमिस्वामी

मकान खपरैल 68.54 वर्गमीटर कुआ-1 आम-9 बिही-8 अनार-5 नीबू 2आंवला-1 बेरी-4 मुनगा-1 सागौन-1 कोहा-8 उमर-3 साज -2 बांस-1 कंजी-1

1.430 0.000

87 1.43

कृषि भूमि

नन्हूराम पिता प्यारेलाल साकिन देह भूमिस्वामी

16

भूमिस्वामी

मकान खपरैल 28.06 वर्गमीटर कुआ-1 बिही-8 नीबू-2आंवला-1 अचार-1 बेरी -1 सागौन-15 केम-1 साज-1 कोहा-4 बांस-7

90

2.170 0.000

2.17

कृषि भूमि

वीरेन्द्र कुमारं वल्द फुन्दीलाल साकिन देह भूमिस्वामी

कुआ-1 बिही-4 आंवला-1 सागौन-26 साज-5 बीजा-1 केम-1 गुंजा-1 अधार-1 कसई -2 पलास -1 कोहा-17 चिरोल-1

91/2

0.530 0.000

0.53

कृषि भूमि

भूमिस्वागी 17 परशुराम बल्द महादेव प्रसाद साकिन देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

18

मकान ख्परेल 37.21 वर्गमीटर कुआ-1 नीबू-8 आम-2 आंवला-3 अचार-2 बिही-4 बेरी-3 अचार-3 सागौन-6 कोहा-2 पलास-2

0.36 0.360 0.000

निरंक निरंक

0.050 0.000

0.05

92/2 93/2

कृषि भूमि कृषि भूमि

भूमिस्वामी

निरंक

0.250 0.000

103/2 0.25

कृषि भूमि

भूमिस्वामी राजेन्द्र पिता मकुन्दी 1/5 भाग भूमिस्वामी, जगदीश पिता मकुन्दी 1/5भाग भूमिस्वामी, सीताराम पिता मकुन्दी 1/5 भाग भूमिस्वामी सुनील पिता मकुन्दी1/5 भाग भूमिस्वामी प्रभाबाई कलावती मीना [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2023

1124

निरंक

0.000

0.710

0.71

105/2

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

पुत्री मकुन्दी 1/5 भाग भूमिस्वामी साकिन देह

0.000

0.900

1.40

109/2

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

19 राजेन्द्र पिता मकुन्दी 1/7 भाग भूमिस्वामी जगदीश पिता मकुन्दी 1/7 भाग भूमिस्वामी सीताराम पिता मकुन्दी 1/7 भाग भूमिस्वामी सुनील पिता मकुन्दी 1/7 भाग भूमस्वामी प्रभाबाई पुत्री मकुन्दी 1/7 भाग भूमिस्वामी कलावती पुत्री मकुन्दी 1/7 भाग भूमिस्वामी मीनाबाई पुत्री मकुन्दी 1/7 भाग भूमिस्वामी

सागौन-93 साज -1 महुआ-1 अचार-1 पलास-2 पीपल-1

निरंक

0.000

0.360

0.36

92/3

कृषि भूमि

भूमिस्वामी 20

निरंक

0.000

0.250

0.25

103/3

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

निरंक

0.000

0.710

0.71

105/3

कृषि भूमि

भूमिस्वामी रामनारायण पिता गणेशप्रसाद 1/3भाग भूमिस्वामी गोविन्द नारायण पिता गणेशप्रसाद 1/3 भाग भूमिस्वामी संजीव कुमार पिता गणेशप्रसाद 1/3 भाग भूमिस्वामी साकिन किशनगढ़

0.000

0.900

1.40

109/3

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

सागौन-112 साज-1 अचार-2 सागौन-43 अधार-4

0.000

0.570

0.57

99

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

21

बीजा-1 महुआ-1 0

0.300

0.000

3.23

101

कृषि भूमि

भूमिस्वामी लाखन, वीरेन्द्र पि. फुंदीलाल नारायण बल्द कलू ताराबाई उमाबाई पुत्री कलू साकिन देह भूमिस्वामी

0.550 0.000

1.72

100/1

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

22 सुरेन्द्र सिंह पिता धीरज सिंह साकिन रमगढ़ा भूमिस्वामी

कुआ-1 सागौन-120 अचार-9 महुआ-1

0.320 0.000

0.32

102/1

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

सागौन-28 अचार-3 साज-7 पीपल-1

1.200 0.000

1.20

88/2

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

मकान टिनशेड़ 18.60 वर्गमीटर कुआ-1 आंवला4 जामुन-1 रेंजा-2 सागौन-12

0.000

0.600

1.20

100/2

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

23 मघु पति सुरेन्द्र सिंह साकिन देह भूमिस्वामी

मकान सीमेंट शीट 88.87 sqm RCC 47.40 sqm

0.350 0.000

0.35

86/2

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

अचार-1 सागौन-55 कुआ-1 अमरूद-5 सागौन-1 साज-1

0

0.000

0.050

96 0.05

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.000

0.690

0.69

104

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

24 माखन पिता मोहनलाल साकिन देह भूमिस्वामी

कुआ -1 आम -1 अमरूद-1 मुनगा-2 नीबू-7 आंवला-3 कुआ-1

0.000

1.430

1.43

105/1

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

25 राधेरानी पति उदयभान साकिन देह भूमिस्वामी

0.000

0.810

1.21

106

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

26

साकिन देह भूमिस्वामी राधेश्याम नंदराम वल्द मानसींग

आम-3 नीबू-2 आंवला-2 सागौन-5 केम-1

0.000

0.900

1.40

109/1

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

27 अरूण कुमार पि. उदेभान साकिन देह भूमिस्वामी

सागौन-190 साज-2 पीपल-1 छेवला-1

0.000

1.390

1.39

109/4

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

28 प्रकाश पि. उदेभान साकिन देह भूमिस्वामी

योगः-

सागौन-189 साज-2 पीपल-3 कसई-1 छेवला-5

32.69

39.59

3. अधिनियम 2013 की धारा -21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितों के लिये प्रतिकारों और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी गढ़ाकोटा जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 19/12/2022 को प्रातः 10.30 बजे सेदोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परिसंपत्तियों में अपने अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिये प्रतिकर के दावों की रकम औरविशिष्टियां धारा-20 के अधीन किये गये मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते हैं ।

7-

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भूअर्जन अधिकारी गढ़ाकोटा जिला सागर तथा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक-01 सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1125

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ , मध्यप्रदेश

राजगढ़ , दिनांक 14 फरवरी 2023

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक ०४/अ-82 / 2022-23 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची मे भूमि/ मकान/ शोचालय आदि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक ०४/अ-82 / 2022-23 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 2 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ के ग्राम सांका जागीर (भोईपुरा , मालीपुरा) के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि/ मकान / शोचालय आदि जिसका नामवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि, मकानों, शोचालय आदि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा-11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।

-: अनुसूची - 2:-

पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम सांका जागीर ( भोईपुरा, मालीपुरा) की छूटी हुई शेष भूमि, मकानों एवं शोचालय आदि के अर्जन का विवरण

तहसील- नरसिंहगढ़

(1) भूमि:-

स.क. नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

2

1

1

पर्वत सिंह पिता मोडसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी

योग

2

जालमसिंह पिता मोडसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी

योग

3

दीपसिंह पिता मोडसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी

योग

4

दयांलसिंह पिता बापूलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी

योग

5

नारायण सिहं पिता अमरसिंह भम्मी बाई पिता अमर सिहं जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी

योग

जिला-राजगढ़

सर्वे नंबर

अर्जित भूमि (हे.में)

कुल रकबा (हे.में)

3

4

5

0.009

0.009

96/1/1/1/1

0.009

0.009

1

0.022

0.022 96/1/1/2

1

0.022

0.022

0.022

0.022 96/1/1/3

0.022

0.022 1

0.041

0.041 96/1/5

1

0.041

0.041

0.076

0.070 96/3/1

0.076

1

0.070 1126

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2023

6

रामसुरी बाई पिता गणपत, सोना बाई बेवा गणपत जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू- स्वामी

योग

7

जालमसिंह पिता मुंन्शीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी

योग -

8

विजयसिंह पिता कालूसिंह, सुआबाई बेवा कालूसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू- स्वामी

योग -

9

पूनाबाई बेवा नन्नूलाल सूरजसिंह ज्ञानसिंह पिता नन्नूलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू- स्वामी

योग

10

हेमसिंह पिता अमरसिंह, कृष्णाबाई पिता अमरसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी

योग -

11

जगमोहन पिता गेंदा जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी

योग -

12

सुरेश कुमार पिता महेन्द्रसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी

योग

13

बबलू पिता महेंन्द्रसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी

योग

14

चन्द्रप्रकाश पिता धुरीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी

योग -

15

कैलाश पिता अमरसिंह हि. 1/3 , बद्री पिता अमरसिंह हि. 1/3 , रामबाबू पिता अमरसिंह हि. 1/3 जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू- स्वामी

योग -

16

कानीराम पिता तुलसीराम हि. 1/4 , किशनलाल पिता तुलसीराम हि. 1/4 , रामसिंह पिता तुलसीराम हि. 1/4 , गोकुलप्रसाद पिता तुलसीराम हि. 1/4 जाति चमार निवासी ग्राम भू-स्वामी

योग -

0.076

0.069 96/3/2

1

0.076

0.069

1.048

0.415

0.322

0.200 181/2/2/1

2

1.370

0.615

1.473

0.125 181/2/1

1

1.473

0.125

0.627

0.521 183/1/3

1

0.627

0.521

183/2/2

0.472

0.472

1

0.472

0.472

199/1

0.291

0.291

1

0.291

0.291

1.012

0.812 218/1/1

1

1.012

0.812

0.215

0.215 218/1/2

1

0.215

0.215

218/2/1

1.502

1.502

1

1.502

1.502

0.063

0.063 239/34

1

0.063

0.063

1.075

1.075 240/192

0.455

0.455 245/151

2

1.530

1.530 1127

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2023

भाग 1 ]

17

पवित्राबाई पति कैलाश जाति नाई निवासी ग्राम भू-स्वामी

योग

18

गजराज सिंह पिता धुरीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी

योग

19

भगवतीबाई बेवा रघुवीरसिंह जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी

योग

20

कनीराम पिता तुलसीराम जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी

योग

21

नरेन्द्रसिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी

योग -

22

श्रीमति श्यामकुंवर पति नरेन्द्रसिंह हि. 67 पै. जाति गुर्जर, शिव पवित्रा पिता घीसालाल पार्वतीबाई बेवा घिसा लाल जयराम बंशी पिता मांग्या समन्तरबाई संतोष बाई पुत्री किशन गीताबाई बेवा किशन जगदीश विनोद ममता फुल्लीकल्ली पिता जगदीश हि. 33 पै. जाति भोई निवासी ग्राम भू- स्वामी

योग -

अमृतलाल पिता चैनसिंह हि. 1/2, गंगाबाई बेवा 23 चैनसिंह हि. 1/2 जाति भोई निवासी ग्राम भू-स्वामी

योग -

24

विजेन्द्रसिंह पिता मांगीलाल जाति गुर्जर निवासी ग्राम भू-स्वामी

योग

25

सोमपाल ऊर्फ सोमा पिता रत्या जाति भोई निवासी ग्राम भू-स्वामी

योग

महायोग

0.228

0.228

242/199

1

0.228

0.228

0.063

0.063 244/155/3

0.063

1

0.063

0.064

0.064 244/155/4

1

0.064

0.064

0.063

0.063

250/151

1

0.063

0.063

0.291

0.291

251/151

1

0.291

0.291

0.784

0.784 252/151

1

0.784

0.784

0.019

0.019 238/34/3

1

0.019

0.019

0.698

0.698 228/1/1/3

1

0.698

0.698

0.019

0.019 238/34/2

1

0.019

0.019

11.030

8.608 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2023

1128

(2) मकान / परिसम्पत्ति:-

नाम

स.कं.

2

1

सत्यनारायण पिता गोविन्दसिंह

1

2 समन्दरसिंह पिता जालमसिंह

3 रतनसिंह, कालूराम, घनश्याम पिता प्रतापसिह

4 सरजनसिंह पिता मांगीलाल

5 समन्दरसिंह पिता चैनसिंह

6 देवीसिंह, गोविन्दसिंह पिता चैनसिंह

गजराजसिंह पिता फतेहसिंह

7

8 जालमसिंह, पिता मुंशीलाल (आश्रम)

9 दशरथसिह पिता अमरसिंह

10 ज्ञानसिंह पिता अमरसिंह

11 सौरमसिंह पिता मांगीलाल

12 कैलाश पिता अमरसिंह

13 जंगबहादुर पिता विक्रमसिंह

14 धूरसिंह पिता गोरीलाल

15 भूली बाई पति हरिसिंह

16 रामनारायण पिता कन्चनसिंह

रिमार्क मकान का प्रकार

रकबा (वर्ग मीटर)

4

5 3

छत नही है ।

76.68

नींव (दीवार सहित)

40.30

टीनशेड़

86.11

टीनशेड़

छत नही है ।

10.45

पक्कीदिवार

44.64 छत नही है ।

पत्थर की दिवार

8.00

चबूतरा

' बावडी पत्थर पिचिंग

64.66 छत नही है ।

पक्कीदिवार

23.10 छत नही है ।

पक्कीदिवार

छत नही है ।

72.50

पक्कीदिवार

30.80

पक्काकमरा

15.20

कच्चा कबेलू

2.25

पक्काशोचालय

27.36

आर.सी.सी. स्लेब 1

14.70

आर.सी.सी. स्लेब 2

18.86

पक्काकमरा

232.03

मार्बल फ्लोर

दिवारें नही है ।

26.07

टीनशेड़

34.32 दिवारें नही है ।

टीनशेड़

छत नही है ।

3.15

पक्कीदिवार

10.58 दिवारें नही है ।

टीनशेड़

42.00

टीनशेड़

24.50 छत पन्नी की है एल.डी.पी.ई कच्ची दिवारें

21.28

कच्चा कबेलू

3.60

पक्काजीना

9.00

पक्काचबूतरा

17 धूरसिंह, बनेसिंह, बाबूलाल, दीलीप पिता गोरीलाल

18

जगबहादुर, भोलाराम, बलवीर पिता विक्रमसिंह, राहुल, बबलू, दीपसिंह

19 प्रीतमसिंह पिता चन्दरसिंह

गणपतसिंह पिता दयाराम

20

21 हरिप्रसाद पिता दयाराम

22 हेमसिंह पिता अमरसिंह

25.00

पक्काचबूतरा

9.00

पक्का चबूतरा

9.00

पक्काचबूतरा

12.00

पक्काचबूतरा

7.50

पक्काचबूतरा

7.50

पक्काचबूतरा

2.25

पक्काचबूतरा 1129

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 फरवरी 2023

भाग 1 ]

                                                      पक्काचबूतरा           6.25
23   मेहबानसिंह पिता लक्ष्मणसिंह
                                                      पक्काचबूतरा           6.25
      पर्वतसिंह पिता लक्ष्मणसिंह                      कच्चा .चबूतरा         24.00
24
25    दीपसिंह पिता मोहरसिंह                           पक्काचबूतरा           2.25
26   भूरसिंह पिता जयकिशन                              पक्काचबूतरा           7.04
27   जगदीश पिता गणपत                                   पक्काचबूतरा          2.25
28    कन्चनसिंह पिता इन्दरसिंह                         पक्काचबूतरा          4.00
29    भगवतसिंह पिता बापूलाल                            पक्काचबूतरा          4.00
30    दोलतसिंह पिता सोरामसिंह                          पक्काचबूतरा          16.50
31    गीताबाई पति पर्वतसिंह                            पक्काचबूतरा          4.41
32    सन्तोष पिता फतेसिंह                              पक्काचबूतरा          4.41
 33   रतनसिंह, कालूराम, घनश्याम पिता प्रतापसिह         पक्काचबूतरा          9.00
      श्रीकिशन पिता गेन्दाजी                           पक्काचबूतरा           8.41
34
      दीपसिंह पिता सजनसिंह                             पक्काचबूतरा           5.76
 35
36    शिवराज पिता सजनसिंह                             'पक्का चबूतरा         15.15
      रामसिंह पिता जयसिंह                              पक्काचबूतरा           6.40
37
38    राजेन्द्रसिंह पिता मांगीलाल                      पक्काचबूतरा           9.00
 39   सुरेश , भगवानसिंह पिता महेन्द्रसिंह              पक्काचबूतरा           6.25
      लाखनसिंह पिता बक्शीलाल                          ईट का चबूतरा           4.70
40
 41   इन्दरसिंह पिता बापूलाल                           पक्काचबूतरा          10.88
                                                      पत्थर की दिवार         8.84
42    रामबाबू पिता चैनसिंह
                                                      पत्थर की दिवार        19.38
                                                       ईट की दीवार           2.40
43    भोलाराम पिता मानसिंह
                                                       ईट की दीवार           2.13
 44   विश्राम पिता कनीराम, राहुल पिता जगबहादुर           टीनशेड़            74.00
 45   नैनसिंह पिता पन्नालाल                              टीनशेड़            40.59
                                                      पत्थर की दिवार         4.50
                                                      पत्थर की दिवार        10.80
 46   प्यारीबाई पति मांगीलाल
                                                      पत्थर की दिवार         9.60
                                                       पक्का चबूतरा          67.24
                                                         टीनशेड़            42.00
 47   गोविन्दसिंह पिता चैनसिंह
                                                         टीनशेड़            16.00
                                                         टीनशेड़             55.50
                                                       ईट की दीवार           1.98
                                                       ईट की दीवार           1.80
 48   देवीसिंह पिता चैनसिंह
                                                       ईट की दीवार           1.95

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2023

1130

                                                        ईट की दीवार           1.95
                                                        कच्चा कबेलू          37.80
                        योग:-                                               1569.76
(3) शोचालय:-
                                                                                         रकबा
 स.कं.                    नाम                              लम्बाई           चौडाई
                                                                                      (वर्ग मीटर)
   1                        2                                3                 4          5
   1   सन्तोष पिता बनेसिंह                                  1.20              1.50       1.80
   2   हेमराज पिता कालूराम                                  1.20              1.50       1.80
   3   प्रकाशसिंह पिता हरिसिंह                              1.20              1.20       1.44
  4    अनूपसिंह पिता नारायणसिंह                             1.20              1.50       1.80
   5   प्यारीबाई पति मांगीलाल                               3.50              1.60       5.60
       दयालसिंह पिता अमरसिंह                                1.20              1.50       1.80
   6
   7   चन्दरसिंह पिता हरिनारायण                             2.50              1.50       3.75
   8   राजेन्द्रसिंह पिता जगमोहनसिंह                        1.20              2.30       2.76
   9   सोरमबाई पति जसमतसिंह                                 1.20              1.50       1.80
  10   विजयसिंह पिता कालूराम                                1.50              1.50       2.25
  11   हेमराज पिता बिहारीलाल                                1.30              1.30       1.69
  12   हेमसिंह पिता अमरसिंह                                 1.30              1.30       1.69
  13    कैलाशबाई पति सोनाथसिंह                              1.50              1.50       2.25
  14   विजयसिंह पिता कालूराम                                1.50              2.80       4.20
  15   रामदयाल पिता अमरसिंह                                 1.70              2.00       3.40
  16   रामचरण पिता परथीसिंह                                 1.50              1.50       2.25
  17   अजबसिंह पिता जयकिशन                                  1.50              1.50       2.25
  18    कमलेशसिंह पिता हाकमसिंह                             1.50              1.50       2.25
  19    कन्चनसिंह पिता इन्दरसिंह                            2.40              3.10       7.44
  20    भगवतसिंह पिता बापूलाल                               1.20              1.20       1.44
  21    पर्वतसिंह पिता लक्ष्मणसिंह                          1.30              1.50       1.95
  22    नारायणसिंह पिता अमरसिंह                             1.20              1.50       1,80
  23   जमनाप्रसाद पिता निर्भयसिंह                           1.30              1.00       1.30
  24    रोडजी पिता रामरतन, दुर्गाप्रसाद, भगवानसिंह,         1.50              3.45       5.18
        सुरेश, सन्दिप पिता रोडजी
  25   गोविन्दसिंह पिता मदनसिंह                             1.40              1.30       1.82
  26    जितेन्द्र पिता गुलाबसिंह                            1.30              1.30       1.69
   27   गुडडीबाई पति रामनारायण                              1.10              1.30       1.43
  28    बद्रीलाल पिता बापूलाल                               1.30              1.20        1.56
   29 गीताबाई पति रामकिशन                                   1.20              1.30       1.56

1131

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2023

भाग 1 ]

  30   रामप्रसाद पिता रामलाल                              1.20              1.30       1.56
  31   गीताबाई पति दिनेश                                   1.20             1.30       1.56
                                                           1.20             1.65       1.98
  32   हरिओम पिता पुरुषोत्तम
  33   तुलसीराम पिता आसाराम, दिनेश, लखन पिता               1.00             1.20       1.20
       तुलसीराम
  34   हेमराज पिता रामलाल                                  1.10             1.20        1.32
  35   प्रेमसिंह पिता रामलाल                               1.20             1.20        1.44
  36   राजाराम पिता पन्नालाल                               1.10             1.00        1.10
  37   जबरसिंह पिता सोरामसिंह                              1.35             2.10       2.84
  38   जबरसिंह पिता सोरामसिंह                              2.10             2.20       4.62
  39   चन्दरसिंह पिता मांगीलाल                             2.40             3.60        8.64
  40   नरेन्द्रसिंह पिता मांगीलाल                          1.20             1.30        1.56
  41   दीपसिंह पिता मोरसिंह                                1.20             1.50        1.80
मालीपुरा
  42   रामनारायणसिंह पिता कंचनसिंह                         2.30             1.90        4.37
  43   दर्शनसिंह पिता गंगाराम                              2.30             2.10        4.83
       भूरसिंह पिता चन्दरसिंह                              2.10             2.30        4.83
  44
                                                           1.60             2.60        4.16
   45  सोनू पिता भंवरलाल
  46   भिसीलाल पिता अमरचन्द, कृष्णाबाई पति                 1.50             1.50        2.25
       भिसीलाल
   47  घीसालाल पिता मांगीलाल                               1.50              1.50       2.25
        लीलाकिशन पिता बापूलाल                              1.20              1.50       1.80
  48
  49   रानीबाई पति रामलाल                                  1.30              1.30       1.69
        जगबहादुरसिंह पिता विक्रमसिंह                       2.00              2.00       4.00
   50
        रमेशसिंह पिता जालमसिंह                             1.50              2.00       3.00
   51
                                                           3.00              3.00       9.00
   52   जगबहादुरसिंह पिता विक्रमसिंह
   53   गंगाबाई पति चैनसिंह                                1.30              1.30       1.69
   54   विजयसिंह पिता नारायणसिंह                           3.10              2.50       7.75
                         योग:-                                                         153.180

भूमि, मकान एवं शोचालय आदि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षणअनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर 1132

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2023

[ भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर , जिला मण्डला , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

क्र.-131-भू-अर्जन-01-अ-82-2022-23 मण्डला, दिनांक 12 दिसम्बर 2022

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 की उपधारा (1 ) एवं (6) के उपबंधों के अनुसार यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

(1 ) भूमि का वर्णन

(क) जिला मण्डला

(ख) तहसील - मण्डला

(ग) ग्राम- टिकरवारा एवं हिरदेनगर

क्र

खसरा नं

भूमिस्वामी का नाम

ग्राम का नाम एवं प.ह.न

1

कुल रकवा हे. मे

अर्जन हेतु प्रस्तावित रकवा

0.07 हे 0.03 हे

14/5

चम्पा बाई पिता नेमी , जाति ढीमर पता

टिकरवारा

2 टिकरवारा प.ह. नं-18

0.07 हे 0.04 हे

14/4

गोर्वधन सकरू चंद्रलाल शीतला पिता बैजनाथ पता मण्डला

3

1.29हे

0.06 हे

15

सुदेश पटेल पिता विपतराम जाति कुर्मी पता टिकरवारा

4

0.36हे 0.29हे

226/5

देवेन्द्र कुमार, दिनेश कुमार, पुत्र श्याम लाल हेमलता पुत्री श्यामलाल जाति पंसारी पता मण्डला

5

0.36हे 0.04 हे

226/4

सरस्वती बाई बैवा रंमेश कौशल, राजेश, अजेश पुत्र रमेश प्रमिला, प्रतिमा पुत्री रमेश जाति पंसारी पता हिरदेनगर

हिरदेनगर प.ह. न-19

6

1.1391 हे 0.09 हे

341/2

आशा देवी पति, आखेलेश कुमार पता हिरदेनगर

7

0.03 हे

340/1/ 0.05

शिवकुमार पिता कालिका प्रसाद जाति ब्राम्हण पता हिरदेनगर मण्डला, मण्डला म.प्र 2

0.58 हे

कुल योग

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - ठरका- टिकरवारा - हिरदेनगर मार्ग में पहुचमाँर्ग सहित जलमग्नीय पुल निर्माण हेतु ।

(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है ।

(4) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( रा ० ) मण्डला या कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , सेतु निर्माण , संभाग जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हर्षिका सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1133

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला धार , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

धार, दिनांक 27 दिसम्बर 2022 क्र.-432-भू-अर्जन-2022

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया हैं कि, निचे दी गई अनुसूची क्रमांक 01 में शहीद चन्द्रशेखर आजाद सागर (जोबट) परियोजना के अंतर्गत प्रस्तावित नहर निर्माण कार्य हेतु तहसील कुक्षी के ग्राम कुक्षी की वर्णित भूमि जिसकी कृषकवार, सर्वे नम्बर वार विवरण अनुसूची 02 में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकार और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्नलिखित वर्णित अनुसूची (02) की भूमि की अनुसूची (01 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजना के लिए आवश्यकता है:-

// अनुसूची (1 ) //

ग्राम:- कुक्षी                                   तहसील :- कुक्षी
स.                   खसरावार रकबा (हेक्टयर)            अर्जित रकबा (हेक्टयर)
      विवरण
क्र.            सिंचित  असिंचित    पड़त    कुल    सिंचित असिंचित   पड़त    कुल
1   ग्राम कुक्षी 0.00    0.031    0.00    0.031   0.00     0.031    0.00   0.031

//अनुसूची (2) //

अर्जित किए जाने वाली भूमि का रकबा (हेक्टयर)

खसरा नम्बर

कृषक का नाम व पिता का नाम

स. क्र.

सिंचित असिंचित

कुल भूमि

का रकबा

(हेक्टयर)

पड़त कुल

0.021

0.021 0.00

0.052 0.00

237/6

1 निवेदिता पति महेन्द्र कुमार जाति पोरवाड़ पता निवासी कुक्षी भूमि स्वामी

0.00 0.010

0.026

0.00 0.010

237/7

2 उर्मिलाबाई पति जगदीश जाति पोरवाड़ पता निवासी कुक्षी भूमि स्वामी

0.078

0.00

0.00 0.031

02

0.031

योग

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

पंकज जैन, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2023

1134

[ भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर , जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

क्र.-29-2022- एलए- नस्ती क्र.-29-2022- एलए

खण्डवा, दिनांक 7 जनवरी 2023

[भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यव्रस्थापन में उचितं प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा -4 के अन्तर्गत]

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवाः संभाग खंडवा द्वारा पत्र क्रमांक 5181/ तशा/मार्ग/सक्तापुर पहुंच मार्ग/2022 खंडवा दिनांक 28.12.2022 ग्राम सक्तापुर में प्रस्तावित 600 मेगावाट प्लोंटिंग सोलर पार्क के पहुचमार्ग हेतु सक्तापुर पहुंचमार्ग (रिछफ़ल फाटे से सक्तापुर के पहुंच मार्ग लम्बाई 7.30 कि.मी. मार्ग निर्माण हेतु अधिग्ग्रहित अथवा उपयोग की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं. 30 सन् 2013) के अध्याय -2 (अ) धारी-4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत किया है ।.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण म.प्र.शासन, राजस्व विभाग, मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप. क्रमांक एफ-16-15(1 )/2014-सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर, 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये , मैं अनूप कुमार सिंह, कलेक्टर जिला खण्डवा एवं समुचित सरकार म.प्र.शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु, 10 - ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय-2(अ) धारा-4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करता हूँ:-

प.ह.नं.

तहसील

जिला

अनरीक्षकें,

सार्वजनिक प्रयोजन

ग्राम का नाम

4

5 2

3

तहसील- पूनासा 18 खण्डवा

प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे.में)

6

7

सक्तापुर

पनास

योग 2.297

2.297

ग्राम सक्तापुर में प्रस्तावित 600 मेगावाट प्लॉटिंग सोलर पार्क के पहुंचमार्ग हेतु सक्तापुर पहुचमार्ग (रिछफल फांटे से सक्तापुर के पहुंच मार्ग लम्बाई 7.30 कि.मी. मार्ग निर्माण हेतु

नोट:-1. उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृध्दि संभावित है ।

2. भूमि का. नक्शा(प्लान )अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पुनासा एवं के कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा संभाग खंडवा कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है।

1135

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2023

भाग 1 ]

[भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 (1 ) के अन्तर्गत]

चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची (1 ) के खाने 1 से 4 में वर्णित भूमि की, खाने 6 में उसके सम्मुख दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अंधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबन्धों के अनुसार अनुसूची (2) में दर्शित भूमिं के ब्यौरों से संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती हैं कि राज्य शासन इसके व्दारा अनुसूची(1 ) के खाने 5 में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सबंध में उक्त धारा -12 व्दारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है।

प्रस्तावित ग्राम सक्तापुर में प्रस्तावित 600 मेगावाट प्लॉटिंग सोलर पार्क के पहुंचंचमार्ग हेतु सक्तापुर पहुचमार्ग (रिछफल फाटे से सक्तापुर के पहुंच मार्ग लम्बाई 7.30 कि.मी. मार्ग निर्माण प्रकृति लोकहित के अन्तर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है । अधिनियम के अध्याय-2 (अ) की धारा-4 सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट से छुट प्रदान की गयी है । जिसका प्रकाशन पृथक से. किया गया है इस कारण से धारा-11 (3 ) के तहत सामाजिक समाधात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नही हैं ।

- अनुसूची (1)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

तहसील

जिला

ग्राम/ नगर

धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी.

अर्जित कीजाने वालीं भूमि का कुल क्षेत्रफल (हे.में)

अर्जन

6

5

4

2

३

2.297 हे.

सक्तापुर

अण्डवा तहसील पुनासा

कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा संभाग खंडवा

ग्राम संक्तापुर में प्रस्तावित 600 मेगावाट प्लॉटिंग सोलर पार्क के पहुचमार्ग हेतु सक्तापुर पहुवमार्ग (रिछफल फाटे से सक्तापुर के पहुंच मार्ग लम्बाई 7.30 कि.मी. भार्ग निर्माण हेतु

अनुसूची (2):-

की प्रभावित भूमि का विवरण

-: सक्तापुर - सक्तापुर पहुंच मार्ग निर्माण क्षेत्र के अन्तर्गत. ग्राम- सक्तापुर

अर्जित की जाने वाली भूमि का

सर्वे नंबर

कुल क्षेत्रफल (हे.में)

2

1

2,297

ख.न 235/1, 235/2/2 , 236/1 , 361/2, 361/1 , 236/2, 238/6 , 238/5, 238/4 , 238/3, 238/2 , 238/1 , 360/1 , 360/3 , 237/2, 253/2; 368/4, 253/1, 190/4, 190/3,191 , 194/4, 190/1 , 330/1, 329/2, 329/3 327/1 , 325/1 , 324/1 कुल खातें 29 कुल रकबा 2: 297 हैक्टेयर

2.297

योग:- 29

नोटः- भूमि का नक्शा(प्लान)अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी पुनासा एवं के कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग खंडवा संभाग खंडवा कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है ।

अनूप कुमार सिंह, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

1136

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2023

[ भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

क्र.- 7352- भू-अर्जन -2022

सिवनी , दिनांक 27 दिसम्बर 2022

प्रारूप पांच

(नियम 10)

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार' अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है । इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तिया लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है:-

अनुसूची

अपर तिलवारा परियोजना

1   परियोजना का नाम
2   भूमि का विवरण :-
       (क) जिला             सिवनी
      (ख) तहसील              धनौरा

सुनवारा प.ह.नं.:- 34 रा.नि.मं .:- धनौरा

(ग) नगर/ग्राम

0.28 हेक्टेयर

(घ) लगभग क्षेत्रफल

स.

हितबद्ध व्यक्ति का नाम

और पता सर्वेक्षण क क्रमांक

सीमाएं

वृक्ष संरचन

T

दक्षिण

उत्तर

क्षेत्रफल(हे०में) अर्जन अधीन 16

भूमिकाप्रकार

Alok102babelled

5

1

4

2

6

7

1 677/1

जितेन्द्र आ० मानसिंह

कृषि

पूर्व पश्चिम प्र

संख्या

प्रकार

गर्गा कि स्म

11 12 13

9

*प्लिंथएरिया

8

10

कीर्तिबाई की भूमि

धर्मेन्द्र की भूमि

ठाकुर जी के मंदिर की भूमि

0.12 जाति अहीर नि.ग्रा . भूमिस्वामी

onfelledbeffe|

2677/3

कृषि

जुबेदाबी की भूमि

शासकीय रास्ता

जुबेदाबी की भूमि

जीतेन्द्र की भूमि

Heldtelle

0.10 कीर्तिबाई ध.प.स्व. श्यामसिंह नीलेश कुमार लता उर्फ निशा ना.बा. पिता श्यामसिंह पालक मां. कीर्तिबाई जाति अहीर नि.ग्रा. भूमिस्वामी

3 227/1

कृषि

करतार सिंह की भूमि

मुगोबाई की भूमि

भगवानप्रसा द की भूमि

ओमप्रकाश की भूमि

भूमिस्वामी

0.06 कांतिबाई उर्फ लक्ष्मीबाई बेवा राजेन्द्रकुमार आशीष मनीष आरती ज्योति पिता राजेन्द्र कुमार जाति बनिया नि.ग्रा. भूमिस्वामी

3

0.28

य ग

ओमप्रका श की भूमि

1 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, तिलवारा बांयी तट नहर संभाग केवलारी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- अपर तिलवारा नहर के निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

राहुल हरिदास फटिंग , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, 1137

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2023

भाग 1 ]

सिवनी, दिनांक 13 फरवरी 2023

क्र.- 1023- भू-अर्जन-2023

भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार । अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है । इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तिया लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित है:-

अनुसूची

घंसौर बरगी मार्ग से पायली मार्ग निर्माण

1 परियोजना का नाम

2 भूमि का विवरण :-

सिवनी

(क) जिला

घंसौर

(ख) तहसील

कलकुही प.ह.नं.:- 06 रा.नि.मं. :- कहानी

(ग) नगर /ग्राम

0.63 हेक्टेयर

(घ) लगभग क्षेत्रफल

सरचन

सीमाएं

वृक्ष

T स. क.

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता

सर्वेक्षण कमांक

MOOK192

उत्तर

पश्चिम

दक्षिण

संख्या

प्रकार

प्रगतिकिस्म

प्लिंथएरिया Nebtkkebijla

(#03)Wahkk3 bellatese

11 12 13 14

7

8

10

2

3

5

6

1

9

1 101/1

1 4 कृषि

भूमिस्वामी

0.05 सुखराम पिता बाबूलाल जाति गोड नि.ग्रा भूमिस्वामी

दशरथ पि. चंदर गोंड की भूमि

हल्के पि. जगराज गोंड की भूमि

हिरानील ाल पि. चंदर गोंड की भूमि

लटोरा बगैरह पि. छिद्दील ालगोंड कीभूमि

2 115/1

कृषि

भूमिस्वामी

0.04 रतनलाल पिता गबडु जाति गोड नि.ग्रा भूमिस्वामी

छोटेला ल पि. गोंड की भूमि गबडु

लटोरा पि. बगैरह छिद्दील ाल गोंड कीभूमि

रघुवीरप्र साद बगैरह पि. गबडू गोंड की

चैनसिंह बगैरह पि. सियाराम गोंड की भूमि

भूमि

3

114

0.03

कृषि

गबडू नि.ग्राल

भूमिस्वामी

गोड मेरसिंग पिता जाति भूमिस्वामी

रतनला लपि. गोंड की गबडु भूमि

लपि. गोंड की छोटेला टेला गबडु भूमि

लटोरा बगैरह छिद्दील की भूमि पि. ाल गोंड

तेजीला बगैरह पि. मानसिग गोंड की भूमि

0.10

4 115/2

कृषि

भूमिस्वामी

छोटेलाल पिता गबडु जाति गोड भूमिस्वामी नि.ग्रा

पि. पूरन गोंड की भूमि नेतराम रतनलाल पि. गबडु गोंड की भूमि

मेरसिंग गोंड की भूमि पि. गबडु

रामदीन सूरतसिंह गोंड की पि. भूमि [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2023

1138

128

5

म.प्र . शासन वन

म.प्र. शासन जन

छोटेलाल वि. गण्डु गॉड की भूमि

रामू हिरिया वगैरह की भूमि

0.05 रामदीन पुत्र सूरतसिंह जाति गोड नि.ग्रा. भूमिस्वामी

kellitele

6 112

कृषि

Herbalife

मेरसिंग पि. गबडु गोंड की भूमि

0.02 लटोरा सीताराम पिता छिद्दीलाल लधरमिया पति छिद्दीलाल जाति गोड नि.ग्रा. भूमिस्वामी

0.03

102

कृषि

भूमिस्वामी

0.02

130

7

कृषि

भूमिस्वामी

नेतराम पि. पूरन बगैरह गोंड की भूमि

धनसिंग पि. गबडु गोंड की भूमि

लोरा पि. बगैरह छिद्दील ाल गोंड कीभूमि

सुखराम पि बाबूलाल गॉड की भूमि

रतनला लपि. गबडु गोंड की भूमि

ल तेजीला बगैरह गोंड की भूनि

सुखराम पि. बांबूलाल गोंड की भूमि

ल पि. हरिलाल गोंड की भूमि

दर्शनला बरातो पति हुकुम बगैरह गोंड की भूमि

लटोरा बगैरह पि. छिद्दील ाल गोंड कीभूमि

कुमार पि. हरनाम गोंड की भूमि

लटोरा सीताराम पिता राजेश छिदीलाल मोजे पति तीरथ धनजियाबाई पति छिदीलाल जाति गोड नि.ग्रा. भूमिस्वामी

0.04

129

8

कृषि

भूमिस्वामी

T

सूरतसिं ह गोंड की भूमि रामदीन पि.

ल पि. हरिलाल भूमि गोंड की दर्शनला

बगैरह पि. छिद्दील ाल गोंड की भूमि लटोरा

छोटेला ल पि. गबडु गोंड की बगैरह भूमि

हरनाम बेना प्रसाद शरद कुमार रामू पुत्र किशोरा हिरिया बाई पुत्री किशोरा जाति गोंड नि. ग्रा. भूमिस्वामी

135

9

कृषि

भूमिस्वामी बालकृष्ण बगैरह की भूमि

सुखवती मेमवती बगैरह की भूमि

दर्शनला ल पि. हरिलाल गोंड की भूमि

दर्शनला ल पि. हरिलाल भूमि गोंड की

0.12 मुँगियाबाई बेवा रामदीन ठाकुरप्रसाद भद्रीप्रसाद सुहागसिंग अकलसिंह शिवरतन सेवबाई पिता रामदीन बसंती बाई बेनीप्रसाद हरनाम शरदकुमार रामू हिरिया बाई पिता किशोरा जाति गोंड नि.ग्रा भूमिस्वामी

0.09

10 131/2

कृषि

/3

म.प्र. शासन चारागाह

रामकुमार पिता दर्शनलाल जाति गोंड नि.ग्रा भूमिस्वामी

thelabele

11 131/2

कृषि

/4

लटोरा बगैरह पि. छिद्दील ाल गोंड की भूमि

बरातो पति हुकुम बगैरह गोंड की भूमि

बसंतीबा ई बगैरह पिता किशोर गोंड की भूमि

म.प्र. शासन चारागाह

0.02 महेश पिता दर्शनलाल जाति गोंड नि.ग्रा भूमिस्वामी

Helbstelle

0.02

12 103

कृषि

भूमिस्वामी

रामू हिरिया बाई बगैरह गोंड की भूमि

बरातो पति हुकुम बगैरह गॉड की भूमि

बसंतीबा ई बगैरह पिता किशोर बगैरह गोंड की भूमि

प्यासदेव

धनसिंग पि. गबडु गॉड की भूमि

पि. बलीराम गोंड की भूमि

मेरसिंग पि. गबडु गॉड की भूमि

लटोरा बगैरह पि. छि‌द्दील ाल गॉड की भूमि

भागबती पति मानसिंग रघुवीरप्रसाद सुरबईलाल तेजीलाल तेदु‌सिग हीरालाल पाचोबाई होलनबाई पिता मानसिग जाति गोंड नि. ग्रा भूमिस्वामी

0.63

यो 12 ग

1

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

( 2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री , लोक निर्माण विभाग (भ / स) संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- 3. घंसौर बरगी मार्ग से पायली मार्ग निर्माण कार्य हेतु निजी भूमि के अर्जन के संबंध में ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज सिंघल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1139

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला पन्ना , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 16 फरवरी 2023

प्रकरण कमांक ००26/ अ-82 वर्ष 2022-23 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील नगर /ग्राम

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

हैक्टेयर में

3

2

1

4

पन्ना

पन्ना

जनकपुर

5

6

-द्वितीय , पश्चिम उप मुख्य अभियंता/ नि. मध्य रेलवे

ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, महोबा - खजुराहो (541 किमी) नई बडी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु (पूरक /छूटे हुये रकवों का प्रस्ताव)

9.0962 हैं० एवं शासकीय भूमि निजी भूमि रकवा रकवा 0.0000 हैं० कुल 9.0962 हैं० रकवा

भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता/नि. द्वितीय, पश्चिम मध्य रेलवे सतना म.प्र. के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2023

1140

:

प्रकरण क्रमांक 0027 / अ-82 वर्ष 2022-23 चूँकि राज्य शासन की यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि 'राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित , अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा -12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये, प्राधिकृत करता है...

7…

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल हैक्टेयर में

जिला तहसील नगर / ग्राम

2

34、 1

जमुनहाईखुर्द

पन्ना

पन्ना

धेर

धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

5

उप मुख्य अभियंता/नि. -द्वितीय, पश्चिम मध्य रेलवे

ललितपुर-सतना, रीवा -सिंगरौली, महोबा-खजुराहो (541 किमी) नई बडी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु (पूरक/छूटे हुये रकवों का प्रस्ताव)

निजी भूमि रकंवा -1.887हे0 एवं शासकीय भूमि रकवा- 5.987 तथा शासकीय भूमि पर स्थित कुल-37 मकानों का रकवा-0.200 (क्षेत्रफल -22117 वर्गफिट) इस प्रकार शास. भूमि कुल रकवा-6.187 हे0 निजी एवं शासकीय भूमि का कुल रकवा- 8.074हे0

भूमि का नक्शा (प्लानं) उप मुख्य अभियंता/नि.-द्वितीय, पश्चिम मध्य रेलवे सतना म. प्र. के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

1141

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2023

भाग 1 ]

प्रकरण क्रमांक००२४./अ-82 वर्ष 2022-23 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की संभावना है । अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (कमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा-12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

नगर / ग्राम

तहसील

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

हैक्टेयर में

2

3

4 1 पन्ना देवेन्द्रनगर बड़ागाँव

धारा-12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

5

ललितपुर-सतना, रीवा-सिंगरौली, उप मुख्य अभियंता/ नि. - द्वितीय , पश्चिम मध्य रेलवे

महोबा-खजुराहो (541 किमी) नई बडी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु (पूरक/छूटे हुये रकवों का प्रस्ताव)

निजी भूमि रकवा 11.883 हैं ० एवं शासकीय भूमि रकवा 5.600 है ० कुल 17.483 हैं० रकवा

भूमि का नक्शा (प्लान) उप मुख्य अभियंता/नि.-द्वितीय, पश्चिम मध्य रेलवे सतना म.प्र. के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय कुमार मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1142

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2023

[ भाग 1

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2022

क्र. A- 4892-दो- 2-54-2022.- श्री डी. आर. एस. सिंगरौल, डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर का दिनांक 5 से 9 दिसम्बर 2022 तक, पाँच दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश , उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.

जबलपुर, दिनांक 11 जनवरी 2023

क्र. C- 320- दो - 2-68-2022.- श्री हरसहाय पटेरिया, डिप्टी रजिस्ट्रार ( M ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 9 से 13 जनवरी 2023 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री हरसहाय पटेरिया , डिप्टी रजिस्ट्रार (M ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हरसहाय पटेरिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( M ) , के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 322-दो- 2-35-2019 .- श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव , डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम. ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 26 दिसम्बर 2022 से 7 जनवरी 2023 तक, तेरह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम. ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती निरूपमा श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम. ) , के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C -337-दो- 2-67-2016.- श्रीमती सुरभि मिश्रा , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 22 नवम्बर 2020 से 21 नवम्बर 2022 तक 2 वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. C- 344-दो- 2-41-2017 .- श्री राजेश कुमार गुप्ता, ओ. एस. डी. , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 22 दिसम्बर 2022 से 31 दिसम्बर 2022 तक, दस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार गुप्ता , ओ. एस . डी. , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ओ. एस. डी. के पद पर कार्यरत रहते .

जबलपुर, दिनांक 13 जनवरी 2023

क्र. A- 30-दो- 3-53-2005.- श्री कपिल मेहता, तत्कालीन रजिस्ट्रार, धर्मशास्त्र राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय , जबलपुर/तत्कालीन सदस्य सचिव, एस. सी. एम . एस., उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश जबलपुर वर्तमान में द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक, 02 वर्ष की ब्लाक अवधि हेतु तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है .

जबलपुर, दिनांक 16 जनवरी 2023

क्र. C-473-दो- 2-51-2020. श्रीमती बीना बनर्जी , डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निवर्तमान सैट (स्थापना ) को दिनांक 28 जनवरी 2023 से 4 फरवरी 2023 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती बीना बनर्जी, डिप्टी रजिस्ट्रार उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर निवर्तमान सैट ( स्थापना ) को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती बीना बनर्जी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम. ) , के पद पर कार्यरत रहतीं.

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2023

जबलपुर, दिनांक 18 जनवरी 2023

क्र. B -458-दो- 2-32-2020. श्री मनीष शर्मा, फेकल्टि मेम्बर (Jr. - I ) , मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 28 से 31 जनवरी 2023 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री मनीष शर्मा , फेकल्टि मेम्बर ( Jr. - I ) , मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक, अकादमी , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मनीष शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो फेकल्टि मेम्बर ( Jr. - I ) , के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 30 जनवरी 2023

क्र. A- 114-दो-2-33-2019.- श्री गौरव कुमार सिंह, प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 11 से 20 जनवरी 2023 तक, दस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 21 से 30 जनवरी 2023 तक दस दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री गौरव कुमार सिंह, प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री गौरव कुमार सिंह , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल सिस्टम एनालिस्ट के पद पर कार्यरत रहते .

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

जबलपुर, दिनांक 26 दिसम्बर 2022

क्र. B - 6263- चार- 8-42-1977 भाग-सोलह . श्री संजीव पाण्डेय , प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, कटनी को दिनांक 8 से 10 दिसम्बर 2022 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 11 दिसम्बर 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री संजीव पाण्डेय , प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

1143

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव पाण्डेय, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B -6267- दो-2-3-2018 .- श्री राजवर्धन गुप्ता , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , सतना को दिनांक 6 से 10 दिसम्बर 2022 तक, पाँच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 10 दिसम्बर 2022 का एक दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है .

क्र. B -6269-दो -2-74-2017.- श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , गुना को दिनांक 15 से 23 नवम्बर 2022 तक, नौ दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 24 नवम्बर 2022 का एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , गुना को गुना पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री वीरेन्द्र सिंह राजपूत , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. B - 6282-दो- 2-47-2022 .-श्रीमती तृप्ती शर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , रीवा को दिनांक 12 से 14 दिसम्बर 2022 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 11 दिसम्बर 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती तृप्ती शर्मा , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती तृप्ती शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. B-6284-दो - 2-31-2018 .- श्री मो. सैय्यदुल अबरार , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है :-

1.

दिनांक 28 से 29 नवम्बर 2022 तक, दो दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश तथा दिनांक 30 नवम्बर 2022 का एक दिन का स्वीकृत ऐच्छिक अवकाश निरस्त किया जाता है .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2023

1144

2. दिनांक 28 नवम्बर से 1 दिसम्बर 2022 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री मो . सैय्यदुल अबरार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री मो . सैय्यदुल अबरार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B - 6288-दो- 2-61-2021 .- श्री पी. सी. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , बैतूल को दिनांक 27 से 29 दिसम्बर 2022 तक, तीन दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 30 से 31 दिसम्बर 2022 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 1 जनवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री पी . सी. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है .

शीतकालीन अवकाश तथा अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. सी. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 27 दिसम्बर 2022

क्र. A-4937- दो- 2-12-2017.-श्रीअवनीन्द्र कुमार सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, धार को दिनांक 24 नवम्बर से 3 दिसम्बर 2022 तक, दस दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 24 नवम्बर 2022 का एक दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है .

जबलपुर, दिनांक 11 जनवरी 2023

क्र. C- 324-दो- 2-41-2015.-श्री सनत कुमार कश्यप , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उमरिया को दिनांक 26 से 27 दिसम्बर 2022 तक, दो दिन शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 28 से 29 दिसम्बर 2022 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 25 दिसम्बर 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री सनत कुमार कश्यप , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उमरिया को उमरिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सनत कुमार कश्यप , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 333-दो-2-64-2021.- श्री ओ. पी. एस . रघुवंशी , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , छतरपुर को दिनांक 16 से 20 जनवरी 2023 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 जनवरी 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 जनवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री ओ. पी. एस. रघुवंशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओ . पी. एस. रघुवंशी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C- 335-दो- 2-38-2021 .- श्री के. एस. बारिया , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 2 से 7 जनवरी 2023 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 1 जनवरी 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 8 जनवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री के. एस. बारिया , अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. एस. बारिया, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 13 जनवरी 2023

क्र. A- 32-दो- 2-59-2016 .- श्री अरूण कुमार सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सागर को दिनांक 23 से 25 जनवरी 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 एवं 22 जनवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

1145

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 24 फरवरी 2023

भाग 1 ]

   अवकाश से लौटने पर श्री अरूण कुमार सिंह , प्रधान जिला एवं         अवकाश से लौटने पर श्री संजय कुमार पाण्डेय , प्रधान न्यायाधीश ,
सत्र न्यायाधीश, सागर को सागर पुनः पदस्थापित किया जाता है.        कुटुंब न्यायालय , राजगढ़- ब्यावरा को राजगढ़ - ब्यावरा पुनः पदस्थापित
                                                                 किया जाता है.
   अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर
से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.       अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर
                                                                 से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
   प्रमाणित किया जाता है कि श्री अरूण कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार
अवकाश पर नहीं जाते तो      प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत        प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजय कुमार पाण्डेय , उपरोक्तानुसार
रहते.                                                            अवकाश पर नहीं जाते तो     प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत
                                                                 रहते.
    क्र. A- 34-दो- 2-22-2019 .- श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, प्रधान
जिला एवं सत्र न्यायाधीश, छिन्दवाड़ा को दिनांक 4 से 11 फरवरी         क्र. D- 313-दो- 2-102-2017.- श्री हदेश, प्रधान जिला एवं
2023 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.            सत्र न्यायाधीश, छतरपुर को दिनांक 30 जनवरी से 9 फरवरी 2023
 साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 फरवरी 2023 के             तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ
सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की                 ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 29 जनवरी 2023 के सार्वजनिक
जाती है.                                                         अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
    अवकाश से लौटने पर श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं    अवकाश से लौटने पर श्री हृदेश , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश ,
 सत्र न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया   छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
जाता है.                                                             अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर
    अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर       से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
 से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.       प्रमाणित किया जाता है कि श्री हृदेश , उपरोक्तानुसार अवकाश पर
    प्रमाणित किया जाता है कि श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, उपरोक्तानुसार नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
 अवकाश पर नहीं जाते तो     प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत
 रहते.                                                               क्र. D- 315-दो- 2-40-2019 .- श्री अमिताभ मिश्र , प्रधान जिला
                                                                  एवं सत्र न्यायाधीश , सीधी को दिनांक 16 से 17 जनवरी 2023 तक,
    क्र. A- 36-दो-2-67-2016.- श्रीमती सुरभि मिश्रा, प्रधान जिला   दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही
 एवं सत्र न्यायाधीश , सिंगरौली को दिनांक 22 से 24 दिसम्बर 2022    अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 जनवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश
 तक, तीन दिन का शीतकालीन अवकाश तथा दिनांक 25 दिसम्बर             का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
 2022 से 7 जनवरी 2023 तक, चौदह दिन का कम्युटेड अवकाश                 अवकाश से लौटने पर श्री अमिताभ मिश्र , प्रधान जिला एवं सत्र
 स्वीकृत किया जाता है साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक          न्यायाधीश , सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
 8 जनवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की
                                                                     अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर
 अनुमति प्रदान की जाती है.
                                                                  से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
    अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुरभि मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र
 न्यायाधीश , सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है.       प्रमाणित किया जाता है कि श्री अमिताभ मिश्र , उपरोक्तानुसार
                                                                  अवकाश पर नहीं जाते तो     प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत
    शीतकालीन अवकाश/कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश             रहते.
 वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने
 के तत्काल पूर्व मिलता था.                                                     जबलपुर, दिनांक 16 जनवरी 2023
     प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सुरभि मिश्रा, उपरोक्तानुसार
 अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद         क्र. B- 385-दो- 2-55-2017.-सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला
 पर कार्यरत रहतीं.                                                एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी को दिनांक 12 से 14 जनवरी 2023
                                                                  तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही
     क्र. D- 311- दो -2-26-2022 .- श्री संजय कुमार पाण्डेय , प्रधान अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 जनवरी 2023 के सार्वजनिक
 न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, राजगढ़ - ब्यावरा को दिनांक 3 से 14   अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
 फरवरी 2023 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया                 अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे , प्रधान जिला एवं सत्र
 जाता है.
                                                                  न्यायाधीश, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2023

1146

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीना आशापुरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. D -483- चार- 8-42-1977- भाग- सोलह.- श्री पी . सी. आर्य, तत्कालीन प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , खण्डवा को दिनांक 6 से 7 जनवरी 2023 तक, दो दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है तथा दिनांक 6 से 14 जनवरी 2023 तक, नौ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 जनवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 20 जनवरी 2023

अवकाश से लौटने पर श्री पी. सी. आर्य , तत्कालीन प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

क्र. D-478-दो- 2-56-2021.- श्रीमती सविता सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , देवास को दिनांक 1 से 7 फरवरी 2023 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती सविता सिंह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी . सी. आर्य, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रभारी प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सविता सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. C-543-दो- 2-27-2020 .- श्री अनिल कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 31 जनवरी से 2 फरवरी 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-480- दो - 3-420-80- भाग- बारह .- श्री रमेश कुमार श्रीवास्तव, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सतना को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. 195 - इक्कीस- ब( एक ) -2018 , दिनांक 31 मार्च 2018 , समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346- इक्कीस- ब( एक ) -2018 , दिनांक 19 सितम्बर 2018 , समसंख्यक आदेश क्रमांक 3 (ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 3 ) , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक -एफ 6-1-2018-नियम- चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री श्रीवास्तव को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 दिसम्बर 2022 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. अर्जित अवकाश 97

अर्द्धवेतन अवकाश 172

योग : 269 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-

क्र. C-545- दो- 2-50-2018 .- डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 1 से 10 अक्टूबर 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 2019 से वर्ष 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666- इक्कीस- ब ( एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

(i ) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान 97 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+ महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश = X 172

के एवज में नगद 30

क्र. B - 524-दो- 2-62-2016.- श्री आर . एन. चंद, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सीहोर को दिनांक 9 जनवरी 2023 का एक दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है तथा दिनांक 9 से 13 जनवरी 2023 तक, पाँच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

भुगतान.

1147

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2023

भाग 1 ]

अवकाश से लौटने पर श्री पी. सी. गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. चंद, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी . सी. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. चंद, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. C-567-दो- 2-36-2018 .-श्रीमती अनुराधा शुक्ला, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रतलाम को दिनांक 31 जनवरी से 2 फरवरी 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती अनुराधा शुक्ला , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है.

क्र. B - 526- दो-2-14-2015.- श्रीमती रेणुका कंचन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दिनांक 30 जनवरी से 3 फरवरी 2023 तक , पाँच दिन का तथा दिनांक 6 से 17 फरवरी 2023 तक, बारह दिन का कुल सत्रह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेणुका कंचन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अनुराधा शुक्ला, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रेणुका कंचन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

जबलपुर, दिनांक 23 जनवरी 2023

क्र. B - 528-दो-2-6-2021 .- श्री पूरन चन्द्र गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , बैतूल को दिनांक 8 से 14 जनवरी 2023 तक, सात दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 15 जनवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

क्र. D-485-दो- 3-420-80- भाग- बारह. श्री रूपेश चन्द्र वाष्र्णेय , सेवानिवृत्त, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. 195 - इक्कीस- ब ( एक ) -2018 , दिनांक 31 मार्च 2018 , समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346- इक्कीस - ब ( एक ) -2018 , दिनांक 19 सितम्बर 2018 , समसंख्यक आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 (3 ) , मध्यप्रदेश शासन , वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक - एफ 6-1-2018- नियम - चार, दिनांक 8 मार्च 2019 के अनुसार श्री वाष्र्णेय , को उनकी सेवानिवृति दिनांक 31 दिसम्बर 2022को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

अवकाश से लौटने पर श्री पूरन चन्द्र गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है .

1. अर्जितअवकाश अर्द्धवेतन अवकाश 241 59 योग : 300 दिवस

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

(i) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 241 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पूरन चन्द्र गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश = के एवज में नगद भुगतान. 30 X 59 क्र. C- 556-दो- 2-35-2020 .- श्री पी. सी. गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को दिनांक 16 से 19 जनवरी 2023 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 15 जनवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 फरवरी 2023

1148

Jabalpur , the 23rd December , 2022

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रशांत पी. गाड़े, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) के पद पर कार्यरत रहते .

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार , हितेन्द्र द्विवेदी, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( प्रभारी ) .

No.132 - CJ - I - 162. In the matter of departmental enquiry against Shri Narendra Pratap Singh , the then Principal District & Sessions Judge , Ujjain , presently posted as Principal Judge , Family Court , Jhabua, the High Court, is pleased to resolve that since the enquiry has been dropped against Shri Singh , therefore , he is entitled for grant full pay and allowances during the suspension period after adjustment of subsistence allowance paid to him during the period of suspension .

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , खण्डपीठ , इंदौर By order of the High Court , LALIT KISHORE , Registrar (Vigilance) .

इंदौर , दिनांक 9 फरवरी 2023

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ, ग्वालियर

ग्वालियर , दिनांक 28 जनवरी 2023

क्र. अवकाश- 281.- श्री राजेश कुमार शर्मा, ज्वाईंट रजिस्ट्रार (एम) , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इंदौर को दिनांक 16 जनवरी से 4 फरवरी 2023 तक बीस दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व दिनांक 14 एवं 15 जनवरी 2023 तथा अवकाश के पश्चात् दिनांक 5 फरवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

क्र. 444- स्था. श्री प्रशांत पी. गाड़े, डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम) , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 16 से 20 जनवरी 2023 कुल पाँच दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 व 15 जनवरी 2023 एवं अंत में दिनांक 21 व 22 जनवरी 2023 का सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजेश कुमार शर्मा , यदि उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो ज्वाईंट रजिस्ट्रार ( एम ) के पद पर पदस्थ रहते.

अवकाश से लौटने पर श्री प्रशांत पी . गाड़े, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम) , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ, ग्वालियर को पुनः पदस्थापित किया जाता है .

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, अजय प्रकाश मिश्र, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 24 February 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2023-02-24.08.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2023-02-24.08.Ordinary.