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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, सोमवार, दिनांक 13 मार्च 2023- फाल्गुन 22 , शक 1944
क्रमांक 81 ]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2023
क्र. एफ- ए- 3-33-2017-1- पांच (04).- मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 9 की उपधारा (1 ) और धारा 15 की उपधारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राज्य सरकार , परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए-3-33-2017-1- पांच (42 ) , दिनांक 5 अगस्त 2017 , में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा,:-
उक्त अधिसूचना में,-
अनुसूची I- 2.5 प्रतिशत में, क्रम संख्या 91 क के समक्ष, कॉलम (3 ) की प्रविष्टि के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टि को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा,-
"गन्ने के गुड़, पलमायरा गुड़ सहित सभी प्रकार के गुड़ जो प्री- पैकेज्ड और लेबल किये गए हों, खांडसारी शुगर , जो प्री-पैकेज्ड और लेबल की गई हो; राब , जो प्री पैकेज्ड और लेबल की गई हों " ;
(ii) अनुसूची II- 6 प्रतिशत में, क्रम संख्या 186 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियाँ अंतःस्थापित की जाएँगी , अर्थात्:-
(3)
(2)
(1)
पेंसिल शार्पनर्स ":
8214
"186क
161 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2023
162
(iii) अनुसूची III - 9 प्रतिशत में , क्रम संख्या 302 क के सामने, कॉलम (3 ) में , अंत में, कोष्ठक और शब्द "[ पेंसिल शार्पनर्स के अलावा] " अंतःस्थापित किए जाएंगे.
2. यह अधिसूचना 1 मार्च, 2023 से प्रवृत्त हुई मानी जावेगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , आर . पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 13 मार्च 2023
क्र. एफ- ए- 3-33-2017-1- पांच.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में , इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-33-2017-1- पांच (04), दिनांक 13 मार्च 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
Bhopal, the 13th March 2023
No. F -A 3-33-2017-1 -V (42 ). In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) of Section 9 and sub - section ( 5 ) of Section 15 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 ( 19 of 2017), the State Government , on the recommendations of the Council , hereby makes the following further amendments in this department's notification No. F- A-3-33-2017-1 -V (42) , Dated 29th June 2017 , namely: -
In said Notification , -
(i) In Schedule 1-2.5 % , against S. No. 91A, in column (3 ) , for the entry, the following entry shall be substituted, namely: -
"Jaggery of all types including Cane Jaggery ( gur ) , Palmyra Jaggery, pre - packaged and labelled; Khandsari Sugar, pre - packaged and labelled; Rab , pre - packaged and labelled " ;
(ii) In Schedule II - 6 % , after S. No. 186 and entries relating thereto , the following S. No. and entries shall be insterted namely : -
(3)
(2)
(1)
8214
"186A
Pencil Sharpners " ;
(iii) In Schedule III - 9 % , against S. No. 302A, in column (3 ) , at the end the brackets and words " [ other than pencil sharpners ] " shall be inserted.
2 . This Notification shall be deemed to have come into effect from the 1st March , 2023 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , R. P. SHRIVASTAVA, Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023.