मध्यप्रदेश शास
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, सोमवार, दिनांक 13 मार्च 2023 - फाल्गुन 22 , शक 1944
क्रमांक 82]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 13 मार्च 2023
क्र. एफ- ए- 3-35-2017-1- पांच (05). मध्यप्रदेश माल एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19 ) की धारा 11 की उपधारा (1 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए , राज्य सरकार , इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, परिषद् की सिफारिशों के आधार पर, एतदद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए- 3-35-2017-1-पांच (63) , दिनांक 7 दिसम्बर 2018 में और आगे निम्नलिखित संशोधन करती है, यथाः
उक्त अधिसूचना की , अनुसूची में , क्रम संख्या 94 के समक्ष, कॉलम (3 ) में, मद (ii ) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के बाद, निम्नलिखित मद और प्रविष्टि को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-
"(iii) राब, उनसे भिन्न जिन्हें प्री पैकेज्ड और लेबल किया गया हो" ;
2. यह अधिसूचना 01 मार्च , 2023 से प्रवृत्त हुई मानी जावेगी ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर . पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
163 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2023
164
भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2023
क्र. एफ- ए- 3-35-2017-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-35-2017-1- पांच (05), दिनांक 13 मार्च 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
Bhopal , the 13th March 2023
No. F - A 3-35-2017-1 - V (05 ) . In exercise of the powers conferred by sub sections ( 1 ) of Section 11 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 ( 19 of 2017 ) , the State Government , being satisfied that it is necessary in the public interest so to do , on the recommendations of the Council , hereby makes the following further amendments in this Department's notification No. F A - 3-35-2017-1 - V( 63 ), dated 30th June, 2017 , namely : -
In the said notification , in the Schedule , against S. No. 94 , in Column (3 ) , after the item (ii ) and the entries relating thereto , the following item and entry shall be inserted, namely: -
" ( iii ) Rab , other than pre -packaged and labelled" .
2. This Notification shall be deemed to have come into effect from the 1st March , 2023 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, R. P. SHRIVASTAVA , Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023.