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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , सोमवार, दिनांक 13 मार्च 2023- फाल्गुन 22, शक 1944
क्रमांक 84]
विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश
भोपाल , दिनांक 13 मार्च 2023
क्र. 5062 - मप्रविस -15/विधान/2023.- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम -64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति ( पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना ) संशोधन विधेयक, 2023 ( क्रमांक 2 सन् 2023 ) जो विधान सभा में दिनांक 13 मार्च, 2023 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.
ए. पी. सिंह , प्रमुख सचिव.
167 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2023
168
मध्यप्रदेश विधेयक
क्रमांक २ सन् २०२३
मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति ( पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना ) संशोधन विधेयक, २०२३
मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति ( पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना ) अधिनियम १ ९ ८४ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.
भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
संक्षिप्त नाम.
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति ( पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना ) संशोधन अधिनियम, २०२३ है.
धारा ३ का संशोधन.
२. मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति ( पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना ) अधिनियम, १९८४ ( क्रमांक १५ सन् १ ९८४ ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) की धारा ३ में, -
(एक) उपधारा ( १ ) में, अंक और शब्द " ३१ दिसम्बर, २०१४ " के स्थान पर, अंक और शब्द " ३१ दिसम्बर, २०२० " स्थापित किए जाएं;
(दो) उपधारा ( २ ) में, अंक और शब्द " ३१ दिसम्बर , २०१४ " जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, अंक और शब्द " ३१ दिसम्बर, २०२० " स्थापित किए जाएं.
धारा ४ का संशोधन.
३. मूल अधिनियम की धारा ४ में, उपधारा ( २ ) में, अंक और शब्द " ३१ दिसम्बर, २०१४ " के स्थान पर, अंक और शब्द " ३१ दिसम्बर , २०२० " स्थापित किए जाएं.
उद्देश्यों और कारणों का कथन
मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति ( पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना ) अधिनियम , १ ९ ८४ ( क्रमांक १५ सन् १९८४ ) नगरीय क्षेत्रों में निवास करने वाले भूमिहीन गरीब व्यक्तियों को आवासीय प्रायोजन के लिए पट्टाधृति अधिकारों के आबंटन का उपबंध करता है. अधिनियम के विद्यमान उपबंध , शासकीय भूमि पर या नगर पालिकाओं और विकास प्राधिकरणों की भूमि पर निवास कर रहे ऐसे भूमिहीन नगरीय गरीब व्यक्तियों को, जो ३१ दिसम्बर , २०१४ को ऐसी भूमि पर कब्जा रखते हों, पट्टाधृति अधिकार प्रदान करने के लिए सक्षम प्राधिकारी को प्राधिकृत करते हैं. तब से राज्य के कई गरीब व्यक्ति आजीविका के प्रयोजन से नगरीय क्षेत्रों में आ गए हैं और ऐसी भूमि पर रह रहे हैं . अतएव , इन भूमिहीन नगरीय गरीब व्यक्तियों को पट्टाधृति अधिकार प्रदान करने के लिए, उक्त अधिनियम की धारा ३ और ४ में यथोचित संशोधन द्वारा अंतिम तारीख को ३१ दिसम्बर, २०१४ से बढ़ाकर ३१ दिसम्बर, २०२० किया जाना प्रस्तावित है.
२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.
भूपेन्द्र सिंह भोपालः
भारसाधक सदस्य.
तारीख २८ फरवरी , २०२३
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023 .