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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

उद्योगों की स्‍थापना एवं परिचालन का सरलीकरण विधेयक 2023..

Published 13 March 2023

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
85
Identifier
in.gazette.madhya.2023-03-13.85.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदे श

शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, सोमवार, दिनांक 13 मार्च 2023- फाल्गुन 22, शक 1944

क्रमांक 85 ]

विधान सभा सचिवालय , मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2023

क्र. 5059 - मप्रविस-15/विधान/ 2023 .- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम -64 के उपबंधों के पालन में, मध्यप्रदेश उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण विधेयक, 2023 (क्रमांक 3 सन् 2013 ) जो विधान सभा में दिनांक 13 मार्च, 2023 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

ए. पी. सिंह, प्रमुख सचिव.

169 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2023

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मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३ सन् २०२३

मध्यप्रदेश उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण विधेयक, २०२३

विषय-सूची

खण्ड:

१. संक्षिप्त नाम और विस्तार.

२. परिभाषाएं.

३. क्षेत्र अधिसूचित करने की शक्ति.

४. राज्य स्तरीय साधिकार समिति ( एस. एल. ई. सी. ) .

५. नोडल एजेंसी.

६. नोडल एजेंसी की शक्तियां तथा कृत्य.

७. निवेश आशय .

८. अभिस्वीकृति प्रमाण पत्र का प्रभाव.

९. छूट.

१०. सद्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.

११ . अधिनियम का राज्य विधियों पर अध्यारोहण.

१२ . केन्द्रीय विधि का अध्यारोही प्रभाव .

१३. प्रयोज्यता.

१४. नियम बनाने की शक्ति.

१५. कठिनाइयां दूर करने की शक्ति .

१६. निरसन तथा व्यावृत्ति.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2023

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ३ सन् २०२३

मध्यप्रदेश उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण विधेयक, २०२३

मध्यप्रदेश में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना एवं परिचालन करने के लिए विनिर्दिष्ट अनुमोदनों तथा निरीक्षणों से छूट अभिप्राप्त करने तथा उससे संसक्त तथा उसके आनुषंगिक विषयों के लिए उपबंध करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

१. (१ ) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण संक्षिप्त नाम और विस्तार.

अधिनियम, २०२३ है.

( २ ) इसका विस्तार सम्पूर्ण मध्यप्रदेश राज्य पर होगा.

परिभाषाएं.

२. इस अधिनियम में जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(क) " अभिस्वीकृति प्रमाण- पत्र " से अभिप्रेत है, धारा ७ के अधीन जारी किया गया अभिस्वीकृति प्रमाण-पत्र;

(ख) " अनुमोदन" से अभिप्रेत है , अधिसूचित क्षेत्र में किसी औद्योगिक इकाई की स्थापना या परिचालन के संबंध में कोई अनुज्ञा, अनापत्ति, निर्बाधन , सहमति, रजिस्ट्रीकरण , अनुज्ञप्ति तथा सदृश्य जो कि अपेक्षित हो;

(ग) " प्रयोज्य अधिनियम " से अभिप्रेत है, बॉयलर अधिनियम , १ ९ २३ (१ ९ २३ का ५ ) , कारखाना अधिनियम, १ ९४८ ( १ ९ ४८ का ६३ ) , ठेका श्रमिक ( विनियमन और उत्सादन) अधिनियम, १९७० ( १ ९७० का ३७ ) , कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम , १ ९४८ ( १ ९ ४८ का ३४ ) , न्यूनतम मजदूरी अधिनियम , १ ९ ४८ (१ ९ ४८ का ११ ) , बोनस संदाय अधिनियम , १ ९६५ (१ ९ ६५ का २१ ) , मजदूरी संदाय अधिनियम , १ ९ ३६ ( १ ९ ३६ का ४ ) , प्रसूति प्रसुविधा अधिनियम , १ ९६१ (१९ ६१ का ५३ ) , उपदान संदाय अधिनियम , १ ९ ७२ ( १ ९ ७२ का ३ ९ ) , समान पारिश्रमिक अधिनियम , १ ९७६ ( १ ९ ७६ का २५ ) , मध्यप्रदेश दुकान तथा स्थापना अधिनियम, १ ९ ५८ (क्रमांक २५ सन् १ ९ ५८ ) , विधिक माप विज्ञान अधिनियम, २०० ९ ( २०१० का १ ) , मध्यप्रदेश नगर पालिक निगम अधिनियम, १ ९ ५६ ( क्रमांक २३ सन् १ ९ ५६ ) , मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, १ ९६१ ( क्रमांक ३७ सन् १ ९ ६१ ) , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, १९७३ (क्रमांक २३ सन् १ ९७३ ) , मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम , १ ९९ ३ (क्रमांक १ सन् १ ९९ ४ ) , मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता अधिनियम, १९ ५९ (क्रमांक २० सन् १९ ५९ ) , विद्युत अधिनियम, २००३ ( २००३ का ३६ ) , जल ( प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, १ ९७४ ( १ ९ ७४ का ६ ) , वायु ( प्रदूषण निवारण और नियंत्रण ) अधिनियम, १ ९ ८१ (१ ९८१ का १४ ) , पर्यावरण ( संरक्षण ) अधिनियम , १ ९ ८६ ( १ ९ ८६ का २९ ) ;

(घ) " वाणिज्यिक परिचालन का प्रारम्भ " से अभिप्रेत है , ऐसी तारीख , जिसको औद्योगिक इकाई निर्मित माल या प्रदान की गई सेवाओं का प्रथम देयक या बीजक या कर बीजक, जो भी पहले हो, जारी करती है;

(ङ) " सक्षम प्राधिकारी " से अभिप्रेत है, सरकार का कोई विभाग या अभिकरण या कोई स्थानीय प्राधिकरण या कानूनी निकाय , राज्य के स्वामित्व का निगम , पंचायती राज संस्था, नगरीय निकाय , नगरीय विकास प्राधिकरण या किसी राज्य विधि द्वारा या अधीन या सरकार के प्रशासकीय नियंत्रण के अधीन गठित या स्थापित कोई अन्य प्राधिकरण या अभिकरण जिन्हें राज्य में इकाई की स्थापना या संचालन का अनुमोदन प्रदान करने या जारी करने की शक्तियां या उत्तरदायित्व सौंपे गए हैं ;

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(च) " सरकार " से अभिप्रेत है , मध्यप्रदेश राज्य सरकार;

(छ) " औद्योगिक इकाई " से अभिप्रेत है , कोई उपक्रम , जो कि विनिर्माण या प्रसंस्करण अथवा दोनों में संबद्ध हो या सेवा प्रदान करते हों, जैसा कि राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे;

" निवेश आशय " से अभिप्रेत है, धारा ७ में निर्दिष्ट कोई प्रस्ताव;

(ज)

(झ) " मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड " से अभिप्रेत है , कम्पनी अधिनियम , २०१३ ( २०१३ का १८ ) के अधीन रजिस्ट्रीकृत सरकार के संपूर्ण स्वामित्व की कोई कम्पनी जिसका मुख्यालय भोपाल मध्यप्रदेश में हो;

" नोडल एजेंसी " से अभिप्रेत है, धारा ५ में निर्दिष्ट नोडल एजेंसी;

(ञ)

(ट) " अधिसूचना " से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित कोई अधिसूचना तथा शब्द " अधिसूचित " का तद्नुसार अर्थ लगाया जाएगा ;

(ठ) " अधिसूचित क्षेत्र " से अभिप्रेत है, धारा ३ के अधीन अधिसूचित कोई भौगोलिक सीमा;

" विहित " से अभिप्रेत है, इस अधिनियम के अधीन बनाए गए नियमों द्वारा विहित;

(ड)

(ढ) " राज्य" से अभिप्रेत है, मध्यप्रदेश राज्य; और

(ण) " राज्य स्तरीय साधिकार समिति ( एस . एल. ई. सी. ) " से अभिप्रेत है, धारा ४ के अधीन गठित राज्य स्तरीय साधिकार समिति.

क्षेत्र अधिसूचित करने की शक्ति. ३. सरकार, ऐसे क्षेत्र अधिसूचित कर सकेगी जिनके अंतर्गत कोई औद्योगिक इकाई स्थापित और संचालित होने के लिए धारा ७ के अधीन अभिस्वीकृति प्रमाण - पत्र प्राप्त करने की अर्हता रखती है.

राज्य ४. (१ ) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा , ऐसे सदस्यों से मिलकर बनने वाली राज्य स्तरीय साधिकार समिति स्तरीय का गठन कर सकेगी , जैसा कि विनिर्दिष्ट किया जाए; साधिकार समिति (एस. एल. ई . सी. ).

( २ ) राज्य स्तरीय साधिकार समिति, -

(क) धारा ३ के अधीन अधिसूचित किए जाने वाले क्षेत्रों को प्रस्तावित करेगी;

(ख) औद्योगिक इकाइयों को अभिस्वीकृति प्रमाण- पत्र प्राप्त करने में सहायता करेगी;

(ग) किसी औद्योगिक इकाई और सक्षम प्राधिकारी के मध्य विवाद, यदि कोई है, का सौहाद्रपूर्ण समझौता सुकर बनाएगी;

(घ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और कृत्य का निर्वहन करेगी जैसा कि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने हेतु सरकार द्वारा समनुदेशित किए जाएं.

नोडल एजेंसी. ५. ( १ ) मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रियल डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए नोडल एजेंसी होगी , जब तक कि सरकार अधिसूचना द्वारा राज्य की अन्य एजेंसी को ऐसे अधिसूचित क्षेत्रों हेतु, जैसा कि वह उचित समझे, नोडल एजेंसी के रुप में अधिकृत नहीं कर देती है.

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नोडल एजेंसी की शक्तियां तथा कृत्य.

बनाएगी. ६. ( १ ) नोडल एजेंसी अधिसूचित क्षेत्रों में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना में सहायता करेगी तथ उसे सुकर

(२ ) नोडल एजेंसी इस अधिनियम के अधीन प्राप्त निवेश आशय तथा जारी किए गए अभिस्वीकृति प्रमाण- पत्र के अभिलेख संधारित करेगी.

(३ ) सरकार नोडल एजेंसी को ऐसी अन्य शक्तियां और कृत्य सौंप सकेगी , जैसा कि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए वह उचित समझे.

निवेश आशय.

७. ( १ ) कोई व्यक्ति जो अधिसूचित क्षेत्र में औद्योगिक इकाई प्रारंभ करने का आशय रखता है वह ऐसे प्ररूप तथा ऐसी रीति में, जैसा कि विहित किया जाए, निवेश आशय नोडल एजेंसी को प्रस्तुत कर सकेगा.

स्पष्टीकरण.-कोई व्यक्ति, जिसने समस्त या उनमें से किसी अनुमोदन को प्राप्त करने हेतु सक्षम प्राधिकारी को आवेदन किया है , वह इस उपधारा के अधीन भी निवेश आशय प्रस्तुत करने का विकल्प चुन सकेगा.

(२ ) सभी तरह से पूर्ण निवेश आशय प्राप्त होने पर नोडल एजेंसी ऐसे प्ररूप तथा रीति में, जैसा कि विहित किया जाए, एक अभिस्वीकृति प्रमाण- पत्र जारी कर सकेगी.

८. ( १ ) इस अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, किसी अभिस्वीकृति प्रमाण- पत्र का इसके जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि के लिए अनुमोदन का प्रभाव होगा :

अभिस्वीकृति प्रमाण- पत्र का प्रभाव.

परन्तु अभिस्वीकृति प्रमाण- पत्र किसी सक्षम प्राधिकारी द्वारा अभिन्यास या मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , १ ९७३ ( क्रमांक २३ सन् १९ ७३ ) के अधीन अधिसूचित विकास योजना , जहां कि ऐसी योजना प्रवृत्त हो, के उपबंधों के विरुद्ध किसी भूखण्ड के उपयोग हेतु किसी व्यक्ति को हकदार नहीं बनाएगा.

स्पष्टीकरण. -कोई व्यक्ति जो निवेश आशय प्रस्तुत करता है, वह उन अनुमोदनों को विनिर्दिष्ट कर सकेगा, जिसके संबंध में अभिस्वीकृति प्रमाण- पत्र हेतु आवेदन किया जा रहा है.

(२ ) अभिस्वीकृति प्रमाण- पत्र जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की कालावधि की समाप्ति से पूर्व वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने वाली औद्योगिक इकाइयों से वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने से पूर्व समस्त आवश्यक अनुमोदन प्राप्त करने की अपेक्षा की जाएगी .

(३ ) उपधारा ( १ ) में विनिर्दिष्ट तीन वर्ष की कालावधि के दौरान कोई सक्षम प्राधिकारी किसी अनुमोदन के प्रयोजन से या उसके संबंध में कोई निरीक्षण नहीं करेगा :

परन्तु निरीक्षण केवल तभी किया जाएगा जबकि औद्योगिक इकाई वाणिज्यिक परिचालन प्रारंभ करने के पूर्व अथवा अभिस्वीकृति प्रमाण- पत्र जारी किए जाने की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् अनुमोदन के लिए आवेदन करती है.

९. जहां सरकार या राज्य का कोई प्राधिकरण, किन्हीं औद्योगिक इकाइयों को किसी केन्द्रीय अधिनियम के छूट . अधीन किसी अनुमोदन या निरीक्षण या उससे संबंधित किन्हीं उपबंधों से छूट देने के लिए सशक्त किया गया है , वहां यथास्थिति, सरकार या ऐसा कोई प्राधिकारी , ऐसे केन्द्रीय अधिनियम के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, राज्य में स्थापित किसी औद्योगिक इकाई को धारा ७ के अधीन अभिस्वीकृति प्रमाण- पत्र जारी किए जाने की तारीख से ऐसी छूट प्रदान करने के लिए ऐसी शक्तियों का प्रयोग करेगा.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2023

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स‌द्भावपूर्वक की गई कार्रवाई का संरक्षण.

१०. इस अधिनियम या उसके अधीन बनाए गए किन्हीं नियमों के अधीन सद्भावपूर्वक की गई या किए जाने के लिए आशयित किसी बात के लिए सरकार या राज्य स्तरीय साधिकार समिति या नोडल एजेंसी या सक्षम प्राधिकारी अथवा ऐसी सरकार की किसी नोडल एजेंसी या सक्षम प्राधिकारी के किसी कर्मचारी या राज्य स्तरीय साधिकार समिति के सदस्य के विरुद्ध कोई वाद , अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही संस्थित नहीं की जाएगी.

११. ( १ ) इस अधिनियम के उपबंध , तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य राज्य विधि में अंतर्विष्ट किसी बात के पर होते हुए भी प्रभावी होंगे.

अधिनियम का राज्य विधियों अध्यारोहण.

( २ ) विशिष्टतया और इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे उपबंध लागू अधिनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे और लागू अधिनियम के उपबंध इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप संशोधित रूप में पढ़े जाएंगे.

(३ ) विशिष्टतया और इस अधिनियम के पूर्वगामी उपबंधों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे उपबंध लागू अधिनियमों के अधीन बनाए गए नियमों और विनियमों में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी प्रभावी होंगे और ऐसे नियमों और विनियमों के उपबंध इस अधिनियम के उपबंधों के अनुरूप संशोधित रूप में पढ़े जाएंगे.

१२. इस अधिनियम और किन्हीं केन्द्रीय अधिनियमों के उपबंधों के मध्य किसी विवाद की स्थिति में ऐसे केन्द्रीय अधिनियमों का अध्यारोही प्रभाव होगा.

केन्द्रीय विधि का अध्यारोही प्रभाव.

प्रयोज्यता.

१३. इस अधिनियम की किसी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जाएगा कि वह किसी औद्योगिक इकाई को, इस अधिनियम में उपबंधित सीमा तक के सिवाय, तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के उपबंधों या उसके अधीन विहित किन्हीं विनियामक उपायों और मानकों के लागू होने से छूट प्रदान करती है.

नियम बनाने की शक्ति.

१४. ( १ ) राज्य सरकार, अधिसूचना द्वारा , इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के लिए नियम बना सकेगी.

(२ ) इस अधिनियम के अधीन बनाया गया प्रत्येक नियम उसके बनाये जाने के पश्चात् यथासंभव शीघ्र राज्य विधान मण्डल के समक्ष रखा जाएगा .

कठिनाइयां दूर करने कीशक्ति.

१५. इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी करने में यदि कोई कठिनाई उद्भूत होती है तो सरकार, ऐसे आदेश द्वारा , जो इस अधिनियम के उपबंधों से अनसंगत न हो, कठिनाई को दूर कर सकेगी.

निरसन व्यावृत्ति. तथा

१६. ( १ ) मध्यप्रदेश उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण अध्यादेश , २०२३ (क्रमांक १ सन् २०२३ ) एतद्वारा निरसित किया जाता है.

( २ ) उक्त अध्यादेश के निरसन के होते हुए भी , उक्त अध्यादेश के अधीन की गई कोई बात या की गई कोई कार्रवाई, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबंधों के अधीन की गई बात या की गई कार्रवाई समझी जाएगी .

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 13 मार्च 2023

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा निश्चित एवं अधिसूचित किए गए क्षेत्रों में , तीन वर्ष की कालावधि के लिए, मध्यप्रदेश में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना एवं परिचालन करने के लिए विनिर्दिष्ट अनुमोदन अभिप्राप्त करने एवं निरीक्षणों से छूट प्रदान करने हेतु उपबंध करने के लिए विधि बनाना आवश्यक समझा गया है . यह उद्योगों पर अनुपालन भार को कम करने को सरल बनाएगा और वाणिज्यिक संक्रियाओं को प्रारंभ करने के लिए समय कम करने में उनकी मदद करेगा. यह पारस्परिक विश्वास के वातावरण को समर्थ बनाएगा तथा राज्य के समावेशी विकास को सुनिश्चित करेगा.

२. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा विधान सभा का सत्र चालू नहीं था, अतएव , मध्यप्रदेश उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण अध्यादेश , २०२३ ( क्रमांक १ सन् २०२३ ) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था. अब उक्त अध्यादेश के स्थान पर, राज्य विधान- मण्डल का अधिनियम बिना किसी उपांतरण के लाया जाना प्रस्तावित है.

३. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

भोपाल :

राजवर्धन सिंह दत्तीगांव भारसाधक सदस्य.

तारीख १ मार्च , २०२३

प्रत्यायोजित विधि निर्माण के संबंध में व्याख्यात्मक ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के जिन खण्डों द्वारा राज्य शासन को विधायनी शक्तियों का प्रत्यायोजन किया जा रहा है , उनका विवरण निम्नानुसार है:-

खण्ड ३ क्षेत्र अधिसूचित किए जाने;

खण्ड ४ राज्य स्तरीय साधिकार समिति ( एस. एल. ई. सी. ) के गठन किए जाने;

खण्ड ५ नोडल एजेन्सी अधिकृत किए जाने;

खण्ड ६ नोडल एजेन्सी कि शक्तियां एवं कृत्य विहित किए जाने;

खण्ड ७ निवेश आशय की रीति एवं प्ररूप विहित किए जाने;

खण्ड ९ केन्द्रीय अधिनियम के अंतर्गत किन्हीं उपबंधों के अंतर्गत छूट प्रदान किए जाने;

खण्ड १४ उपबंधों को कार्यान्वित किए जाने , तथा

खण्ड १५ उपबंधों को प्रभावी करने में उद्भूत कठिनाईयों को दूर किये जाने;

के संबंध में नियम बनाऐं जाएंगे , जो सामान्य स्वरुप के होंगे.

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अध्यादेश के संबंध में विवरण

मध्यप्रदेश सरकार द्वारा राज्य में औद्योगिक इकाइयों की सुगम स्थापन की दृष्टि से निश्चित एवं अधिसूचित किए गए क्षेत्रों में, तीन वर्ष की कालावधि के लिए मध्यप्रदेश में औद्योगिक इकाइयों की स्थापना एवं परिचालन करने के लिए विनिर्दिष्ट अनुमोदन अभिप्राप्त करने एवं निरीक्षणों से छूट प्रदान करने हेतु उपबंध करने के लिए विधि बनाना आवश्यक हो गया था. चूंकि मामला अत्यावश्यक था तथा मध्यप्रदेश विधान सभा का सत्र चालू नहीं था . अतएव मध्यप्रदेश उद्योगों की स्थापना एवं परिचालन का सरलीकरण अध्यादेश , २०२३ ( क्रमांक १ सन २०२३ ) इस प्रयोजन के लिए प्रख्यापित किया गया था.

ए. पी. सिंह प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक , शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2011 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 13 March 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2023-03-13.85.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2023-03-13.85.Extraordinary.