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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

ग्‍वालियर व्‍यापार मेला प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक 2023...

Published 13 March 2023

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
86
Identifier
in.gazette.madhya.2023-03-13.86.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 86 ]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 13 मार्च 2023-फाल्गुन 22, शक 1944

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल , दिनांक 13 मार्च 2023

क्र. 5056 - मप्रविस -15/विधान/2023.- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में, ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण ( संशोधन ) विधेयक, 2023 ( क्रमांक 4 सन् 2023 ) जो विधान सभा में दिनांक 13 मार्च, 2023 को पुरःस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है .

ए. पी. सिंह, प्रमुख सचिव.

171 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 13 मार्च 2023

172

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ४ सन् २०२३

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण ( संशोधन ) विधेयक, २०२३

ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण अधिनियम , १ ९९ ६ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो : -

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण ( संशोधन ) अधिनियम, २०२३ है.

संक्षिप्त नाम.

धारा १२ संशोधन. का

२. ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण अधिनियम, १ ९९ ६ ( क्रमांक २२ सन् १ ९९ ६ ) की धारा १२ में, शब्द " तो वह दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, और जहां अपराध जारी रहने वाला हो या आवर्ती हो वहां ऐसे और जुर्माने से, जो प्रथम दोषसिद्धि की तारीख से ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान अपराधी का ऐसे अपराध में लगे रहना साबित हो, एक सौ रुपये तक का हो सकेगा , दण्डनीय होगा. " के स्थान पर, शब्द " तो प्राधिकरण जुर्माना अधिरोपित करेगा, जो पांच हजार रुपये तक हो सकेगा, और जहां कृत्य जारी रहने वाला हो या आवर्ती हो, वहां ऐसे और जुर्माने से, जो प्रथम कृत्य की तारीख से प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपये तक का हो सकेगा " स्थापित किये जाएं.

उद्देश्यों और कारणों का कथन

अपराध के उपबंध को अपराध मुक्त करने हेतु ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण अधिनियम, १ ९९ ६ (क्रमांक २२ सन् १ ९९ ६ ) की धारा १२ को यथोचित रूप से संशोधित किया जाना प्रस्तावित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

ओमप्रकाश सखलेचा भोपालः

भारसाधक सदस्य.

दिनांक १ मार्च, २०२३

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 13 March 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2023-03-13.86.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2023-03-13.86.Extraordinary.