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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

मध्‍यप्रदेश विनियोग विधेयक 2023....

Published 16 March 2023

Department
विधान सभा सचिवालय
Type
Extraordinary
Gazette no.
91
Identifier
in.gazette.madhya.2023-03-16.91.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश

शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, गुरुवार, दिनांक 16 मार्च 2022 - फाल्गुन 25, शक 1944

क्रमांक 91 ]

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2023

क्र. 5514 - मप्रविस- 15 - विधान-2023 .- मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम -59 के अधीन अध्यक्ष महोदय ने मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक, 2023 ( क्रमांक 5 सन् 2023 ) को उससे संबद्ध उद्देश्यों एवं कारणों के विवरण सहित मध्यप्रदेश के राजपत्र में प्रकाशित करने का आदेश दिया है . तद्नुसार यह विधेयक तथा उद्देश्यों और कारणों का विवरण जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है .

ए. पी. सिंह, प्रमुख सचिव.

181 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2023

182

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक ५ सन् २०२३

मध्यप्रदेश विनियोग विधेयक , २०२३

वित्तीय वर्ष २०२२-२०२३ की सेवाओं के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से कतिपय और राशियों के संदाय तथा विनियोग को प्राधिकृत करने के लिए विधेयक.

भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान - मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-

१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश विनियोग अधिनियम , २०२३ है.

संक्षिप्त नाम.

वित्तीयवर्ष २०२२-२०२३ २. मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से, अनुसूची के कॉलम ( ३ ) में विनिर्दिष्ट राशियों से अनधिक वे राशियां , जिनका कुल योग रुपये सोलह हजार तीन सौ उनतीस करोड़ पचास लाख सात हजार होता है, उन विभिन्न प्रभारों को चुकाने के लिए, जो अनुसूची के कॉलम ( २ ) में विनिर्दिष्ट सेवाओं और प्रयोजनों की बावत् वित्तीय वर्ष २०२२-२०२३ के दौरान दिये जाने होंगे , दी और उपयोजित की जा सकेंगी.

के लिये राज्य की संचित निधि में से रुपये १,६३,२९ , ५०,०७,००० कादियाजाना.

विनियोग.

३. इस अधिनियम द्वारा मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से दी जाने और उपयोजित किये जाने के लिए प्राधिकृत राशियां, उक्त वर्ष के संबंध में अनुसूची में वर्णित सेवाओं और प्रयोजनों के लिए विनियोजित कीजाएंगी.

अनुसूची

(धारा २ और ३ देखिये )

(२) सेवायें और प्रयोजन

(१ ) अनुदान का

संख्यांक

भारित विनियोग-लोक ऋण

पूंजी

वाणिज्यिक कर

००७.

राजस्व

(आंकड़े रुपयों में )

(३) निम्नलिखित से अनधिक राशियां

योग संचित निधि पर भारित

विधान सभा द्वारा मतदत्त

रुपये

रुपये

रुपये

१००

१००

°

८९ ,७०,००,१००

८९ ,७०,००,१००

००८ . भू-राजस्व, जिला प्रशासन

तथा आपदा राहत पर व्यय .

राजस्व

०१०. वन

राजस्व

२०० २००

४,८०० ४,८०० 182( 1 )

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2023

(३)

(२)

(१ )

रुपये

रुपये

रुपये

०११. औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन

राजस्व ५,५०,००,००,०००

०१२. ऊर्जा

२७,३४,४४,००,०००

राजस्व २७,३४,४४,००,०००

०१३. किसान कल्याण तथा कृषिविकास.

。 ५३,५२,५०,४९, १००

राजस्व ५३,५२,५०,४९ , १००

०१८. श्रम

६,३६,००,००,०००

राजस्व ६,३६,००,००,०००

०१ ९ . लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

१४,३७,८२,६७,०००

राजस्व १४,३७,८२,६७,०۰۰

१,१५,०४,६६,०००

पूंजी

१,१५,०४,६६,०००

०२२. नगरीय विकास एवं आवास

१४,७३,५९ , ००,२००

राजस्व १४,७३,५ ९ , ००,२००

२,०००

पूंजी

२,०००

०२३. जल संसाधन

२००

राजस्व

२००

पूंजी

०२४. लोक निर्माण कार्य

१,७१,००,००,०००

राजस्व १,७१,००,००,०००

५,९ ००

पूंजी

५,९ ००

०२६. संस्कृति

राजस्व

१०,८६,००,०००

१०,८६,००,०००

०२७. स्कूल शिक्षा

१००

राजस्व

१००

०३०. ग्रामीण विकास

१०,३७,८०,००,०००

राजस्व १०,३७,८०,००,००० मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 16 मार्च 2023

182(2)

(३)

(२)

(१ )

रुपये

रुपये

रुपये

०३१. योजना, आर्थिक और सांख्यिकी

१६,१०,००,२००

राजस्व

१६,१०,००,२००

१८,८२,८३,६००

पूंजी

१८,८२,८३,६००

०३२. जनसंपर्क

८२,००,००,०००

राजस्व

८२,००,००,०००

०३४. सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण

° १,७६,७८,१२,८००

राजस्व १,७६,७८,१२,८००

०३५. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम

६,७६,८६,५२,०००

राजस्व ६,७६,८६,५२,०००

१,२५,३०,०००

पूंजी

१,२५,३०,०००

०३७. पर्यटन

५१,८५,००,०००

राजस्व

५१,८५,००,०००

०४०. पंचायत

१००

१००

राजस्व

०४४. उच्च शिक्षा

राजस्व

०४६. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी

राजस्व

१,२५,००,००,०००

पूंजी

१,२५,००,००,०००

०४७. तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार.

६५,००,००,२००

राजस्व

६५,००,००,२००

०४८. नर्मदा घाटी विकास

७५,००,००,०००

राजस्व

७५,००,००,०००

९, ००,७५,००,०००

पूंजी

९, ००,७५,००,०००

०४९ . अनुसूचित जाति कल्याण

३५,००,००,०००

राजस्व

३५,००,००,०००

182(3)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मार्च 2023

(३)

(२)

(१)

रुपये

रुपये

रुपये

०५१. धार्मिक न्यास और धर्मस्व

२००

राजस्व

२००

०५२. चिकित्सा शिक्षा

राजस्व

२९ ,८८,००,०००

२९ ,८८,००,०००

०५४. पिछड़ा वर्ग कल्याण

राजस्व

०५५. महिला एवं बाल विकास

२६,४२,३२,०००

पूंजी

२६,४२,३२,०००

१,४८,४२,१ ९ , ८७,४०० राजस्व : १,४८,४२,१ ९ , ८७,४००

योग :

१०० १४,८७,३०,१ ९ , ६०० पूंजी : १४,८७,३०,१ ९ , ५००

१०० १,६३,२ ९, ५०,०७,००० वृहद-योग: १,६३,२ ९ , ५०,०६ , ९ ००

उद्देश्यों और कारणों का कथन

यह विधेयक भारत के संविधान के अनुच्छेद २०५ के साथ पठित अनुच्छेद २०४ ( १ ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि में से उस धन के विनियोग का उपबंध करने हेतु पुरःस्थापित किया जा रहा है , जो वित्तीय वर्ष २०२२-२०२३ के लिए मध्यप्रदेश राज्य की संचित निधि पर भारित अनुपूरक व्यय और मध्यप्रदेश सरकार के व्यय के लिए विधान सभा द्वारा किए गए अनुदानों की पूर्ति करने के लिए अपेक्षित है.

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है.

जगदीश देवड़ा भोपाल :

भारसाधक सदस्य .

तारीख १४ मार्च , २०२३.

" संविधान के अनुच्छेद २०७ ( ३ ) के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुशंसित. ".

ए. पी. सिंह

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 16 March 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2023-03-16.91.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2023-03-16.91.Extraordinary.