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मध्यप्रदेश
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 17 मार्च 2023 - फाल्गुन 26 , शक 1944
क्रमांक 11 ]
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट
भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद्के अधिनियम,
(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023
क्र.- एफ 1 ( ए) -111-1993- ब- 2- दो - राज्य शासन, श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक ( महिला सुरक्षा ) , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 24 फरवरी 2023 का एक दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 25-26 फरवरी 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.
(2) श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव , भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (अजाक) , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेश ( महिला सुरक्षा ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव , भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.
1557
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1558
क्र.- एफ 1 ( ए) -28-2016- ब-2- दो. राज्य शासन , श्री सांई कृष्ण एस. थोटा, भापुसे, पुलिस उपायुक्त ( जोन -1 ) , नगरीय पुलिस , जिला- भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 में दिनांक 20 फरवरी से 10 मार्च 2023 तक, उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश अवधि में अकेले गृह नगर के स्थान पर भारत भ्रमण अंतर्गत पोर्ट ब्लेयर, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्योंके साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है.
(2) श्री सांई कृष्ण एस. थोटा , भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री हंसराज सिंह, भापुसे, पुलिस उपायुक्त ( यातायात ) , नगरीय पुलिस जिला- भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री सांई कृष्ण एस. थोटा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उपायुक्त (जोन -1 ) , नगरीय पुलिस , जिला - भोपाल के पद पर पुनः पदस्थकिया जाता है .
(4) श्री सांई कृष्ण एस. थोटा, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री सांई कृष्ण एस. थोटा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सांई कृष्ण एस. थोटा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2023
क्र.- एफ 1 ( ए) -04-2012- ब- 2- दो . राज्य शासन , श्री निमिष अग्रवाल, भापुसे, पुलिस उपायुक्त ( अपराध ) , नगरीय पुलिस , जिला- इन्दौर को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्ड वर्ष 2022-25 के प्रथम पार्ट वर्ष में दिनांक 23 से 24 जनवरी 2023 तक, दो दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 21-22 जनवरी 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत परिवार सहित गृह नगर जयपुर ( राजस्थान ) जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति प्रदान करता है :-
1. श्री निमिष अग्रवाल स्वयं
2. श्रीमती कनिका पत्ती
पुत्री
3. कु. आरना
(2) अवकाश से लौटने पर श्री निमिष अग्रवाल, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस उपायुक्त ( अपराध ) , नगरीय पुलिस जिला- इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री निमिष अग्रवाल , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री निमिष अग्रवाल, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2023
क्र.- एफ 1 (ए) -31-2022 - ब- 2- दो. राज्य शासन , श्रीमती रसना ठाकुर , भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक ( अ. अ. वि. ) , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 22 से 27 दिसम्बर 2022 तक, छह दिवस लघुकृत/परिवर्तित की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.
(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से बारह दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्रीमती रसना ठाकुर , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रसना ठाकुर, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बने रहतीं.
भोपाल , दिनांक 1 मार्च 2023
क्र. 919869-2023-ब- 2- दो. राज्य शासन , एतद्वारा , श्री विपिन कुमार माहेश्वरी , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, एसटीएफ, मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 6 से 17 मार्च 2023 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक4-5 व 18-19 मार्च 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में टर्की की निजी विदेश यात्रा (Ex - India Leave ) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा .
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .
(2) श्री विपिन कुमार माहेश्वरी , भापुसे, के अवकाश अवधि में उनकाकार्य प्रभार श्री योगेश देशमुख, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, राज्य सायबर सेल, पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री विपिन कुमार माहेश्वरी , भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अति. पुलिस महानिदेशक, एसटीएफ, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री विपिन कुमार माहेश्वरी , भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
1559
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
(5 ) अवकाशकाल में श्री विपिन कुमार माहेश्वरी , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विपिन कुमार माहेश्वरी, भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
भोपाल , दिनांक 3 मार्च 2023
क्र.- एफ 1 ( ए) -84-2013- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री राजेश कुमार हिंगणकर, भापुसे, अति. पुलिस आयुक्त, ( अपराध व मुख्यालय ) , नगरीय पुलिस, जिला इन्दौर को दिनांक 29 मई से 2 जून 2023 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 27-28 मई व 3-4 जून 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.
(2) श्री राजेश कुमार हिंगणकर , भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री मनीष कपूरिया , भापुसे, अति. पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था ) , नगरीय पुलिस, जिला इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ -साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार हिंगणकर, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस आयुक्त ( अपराध व मुख्यालय ) , नगरीय पुलिस, जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्री राजेश कुमार हिंगणकर, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करनेपर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .
(5 ) अवकाशकाल में श्री राजेश कुमार हिंगणकर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश कुमार हिंगणकर , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र.- एफ 1 (ए) -121-2016- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक/सेनानी, प्रथम वाहिनी विसबल, इन्दौर को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2018- 21 के विस्तार वर्ष 2021 ( पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2022- 25 में केरीफार्वड करते हुए ) दिनांक 13 से 24 मार्च 2023 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 11-12 व 25-26 मार्च 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत वाया पोर्ट ब्लेयर , हैवलॉक आईसलैण्ड की यात्रा हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :-
1. श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी स्वयं
2. श्रीमती संगीता त्रिपाठी पत्नि
3. श्री मिहिर प्रकाश पुत्र
4. श्री आदित्य प्रकाश पुत्र
(2) श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री चन्द्रशेखर कौशिक, रापुसे, उप सेनानी , प्रथम वाहिनी , विसबल , इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जायेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक/सेनानी, प्रथम वाहिनी , विसबल, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.
(4) श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी , भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5) अवकाशकाल में श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
क्र.- एफ 1 ( ए) 59-2012- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री अशोक गोयल, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस सुधार, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 10 से 25 दिसम्बर 2022 तक, सोलह दिवस लघुकृत/ परिवर्तित की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.
(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से बत्तीस दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.
(3 ) अवकाशकाल में श्री अशोक गोयल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक गोयल , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अन्नू भलावी, अवर सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023
1560
नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 6 मार्च 2023
यूडीएच - 3-0049-2023-अठारह - 5.- राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17 - क ( 1 ) के अन्तर्गत शाजापुर विकास योजना 2021 हेतु मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्र. एफ- 3-50-2004- बत्तीस, दिनांक 9 जून 2004 को निरस्त करते हुए, शाजापुर विकास योजना हेतु निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है, यह समिति अधिनियम की धारा 17 - क- ( 2 ) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी
समिति में पद संस्थाका नाम
पदनाम अधिनियम
की धारा 17- क( 1 )
की उपधारा
(2) (1)
अध्यक्ष
(4) (3)
सदस्य
नगर पालिक परिषद्, शाजापुर
(क)
अध्यक्ष
सदस्य
जिला पंचायत , शाजापुर
(ख)
लोक सभा सदस्य
सदस्य
देवास -शाजापुर संसदीय क्षेत्र
(ग)
विधायक
सदस्य
विधानसभा क्षेत्र, शाजापुर
(घ)
कोई नहीं
नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकारी/साडा
अध्यक्ष (ङ)
अध्यक्ष
सदस्य
जनपद पंचायत, शाजापुर
(च)
1.
सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, बज्जाहेड़ा ( मुरादपुरा )
(छ)
सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, कांज्या (कांज्या)
2.
सदस्य
ग्राम पंचायत, बरवाल ( बरवाल )
सरपंच
3.
सरपंच
4.
सदस्य
ग्राम पंचायत, सांपखेडा ( सांपखेडा, मुलीखेड़ा, गोल्याखेड़ा)
सदस्य
ग्राम पंचायत, गिरवर ( गिरवर)
सरपंच
5.
सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, टांडा बोर्डी ( बोर्डी )
6.
7.
सरपंच
सदस्य
ग्राम पंचायत, दिल्लोद (लोंदिया, बायडा)
प्रतिनिधि
1.
सदस्य
कलेक्टर, जिला शाजापुर
(ज)
प्रतिनिधि
2.
सदस्य
महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, शाजापुर
प्रतिनिधि
3.
सदस्य
कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , शाजापुर
प्रतिनिधि
सदस्य
कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी , शाजापुर
4.
प्रतिनिधि
5.
सदस्य
इंस्टीटयूट आफ टाउन प्लानर्स इण्डिया
प्रतिनिधि
सदस्य
इंस्टीटयूट आफ इंजीनियर्स
6.
सदस्य
काउंसिल आफ आर्किटेक्चर
प्रतिनिधि
7.
समिति संयोजक
उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय
समिति (झ)
संयोजक
देवास-शाजापुर.
1561
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
सूचना
क्रमांक- यूडीएच -3 / 0044 / 2023 / 18-5:- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 ( कमांक -1 सन् 2012) , की धारा 23- " क " की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा वि० क ०अ० सह आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक- 4458 / टीसी / 135 / श्योपुर / उपां /नग्रानि / 2022 भोपाल दिनांक 01/11/2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित श्योपुर विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है । उपांतरण ब्यौरे एवं शर्ते निम्नानुसार है:-
अनुसूची
क्रं.
खसरा
क्षेत्रफल
ग्राम
क्रमांक (हेक्टेयर में)
2.
1.
3.
4.
1
1.7770 ढंगदा तहसील 150/1
जिला
एवं
2.0900
150/2
श्योपुर
2.0900
150/4
योग :-
विकास योजना | में निर्दिष्ट भू- उपयोग
उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू- उपयोग
6.
5.
आवासीय एवं मार्ग कृषि एवं मार्ग
आवासीय एवं मार्ग कृषि एवं मार्ग
आवासीय एवं मार्ग कृषि एवं मार्ग
कुल रकबा
5.9570 हेक्टेयर
शर्ते
1. भूमि के पूर्व दिशा में स्थित बायपास मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 60.00 मीटर निर्दिष्ट है । अतः मार्ग विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराना तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रावधानों का पालन करना आवश्यक होगा ।
2. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी ।
3. उपरोक्त उपांतरण श्योपुर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1562
भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2023
क्रमांक- यूडीएच-3 / 0050/ 2023/18-5:- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23-"क" की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा वि० क०अ० सह आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-5109 / टीसी / 136 / खुरई- सागर / उपां / नग्रानि/ 2022 भोपाल दिनांक 07/12/2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित खुरई विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है । उपांतरण ब्यौरे एवं शर्ते निम्नानुसार है:-
अनुसूची
क्रं.
ग्राम
खसरा क्रमांक
क्षेत्रफल
(हेक्टेयर में)
विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग
उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू- उपयोग
2.
1.
4.
3.
6.
5.
1 ग्रामि
49
7.130
जगदीशपुरा
कृषि एवं 60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग
आवासीय एवं 60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग खुरई
तहसील जिला सागर
2
52
0.930
3
13.710
57/2
कृषि एवं 60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग कृषि एवं 60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग
आवासीय एवं 60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग आवासीय एवं 60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग
योग :-
कुल रकबा
21.770 हेक्टेयर
नोट:-
1. प्रश्नाधीन भूमि के उत्तर दिशा में अवस्थित खुरई- दानखेड़ी- घोरट मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 60.00 मीटर निर्दिष्ट है । अतः मार्ग विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराना आवश्यक होगा ।
2. स्थल के पास अवस्थित जलाशय , नाला के किनारों से वृक्षारोपण हेतु निर्दिष्ट सीमा तक प्रभावित भूमि को वृक्षारोपण हेतु सुरक्षित रखना आवश्यक होगा ।
3. स्थल पर तथा प्रश्नाधीन भूमि से लगकर धार्मिक सीलों, मरघट एवं विद्युत सब स्टेशन की भूमि को यथास्थिति सुरक्षित रखना आवश्यक होगा ।
स्थल पर स्थित वृक्षो को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी 4.
5. उपरोक्त उपांतरण खुरई विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी , उपसचिव.
1563
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 9 फरवरी 2023
संशोधित अधिसूचना
क्र.- एफ- 5-2-2022 - उन्तीस- 2- FCS .- इस विभाग के समसख्यक अधिसूचना, दिनांक 30 जनवरी 2023 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में अध्यक्ष के पद हेतु आदेश जारी किये गये थे . उक्त आदेश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 ( 2019 की सं. 35 ) की धारा 42 की उपधारा 3 ( ख ) के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 ( 2019 की सं. 35 ) की धारा 28 की उपधारा 2 ( क ) " पढ़ा जाये.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. चन्देल, उपसचिव.
किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2023
File No. AGR- 11-0035-2023- Sec- 2-चौदह- ( AGR) ( 191587 ) -167.-कीटनाशक अधिनियम , 1968 की धारा 19 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , कीटनाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, जबलपुर में पदस्थ सहायक संचालक, कृषि एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को उक्त अधिनियम की धारा ( 3 ) की उपधारा ( ई ) में यथा समावेशित समस्त कीटनाशियों के विश्लेषण हेतु सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के लिए कीटनाशक विश्लेषक के रूप में नियुक्त करता है .
File No.AGR- 11-0035-2023 - Sec - 2 - XIV- ( AGR ) ( 191587) -167 . In exercise of the power conferred under section 19 of the Insecticides Act , 1968 , the Government of Madhya Pradesh hereby appoints The Assistant Director ofAgriculture along with Senior Agriculture Development Officers of Pesticide Testing Laboratory , Jabalpur as Insecticide Analyst for whole of the state of Madhya Pradesh in respect of all the Insecticide as defined under section 3 (e ) of the said act .
भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2023
File No. AGR- 1-0012-2023 - FERTI - FWAD- (Com. No. 192573) .- उर्वरक ( अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित ) आदेश , 1985 के खण्ड 28 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमत्त पूर्व में जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , उक्त खण्ड के उद्देश्यों के लिये नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) अंकित , अधिकारियों को जिन्हें उनके सामने दर्शाए गए क्षेत्र पर अधिकारिता होगी , उर्वरक नमूनों को अभिरक्षा में रखने के लिए और दूसरे भाग को राष्ट्रीय जांच गृह में विश्लेषण के लिए तथा तीसरे भाग को रेफरी विश्लेषण के लिए, भेजने के लिए, अभिरक्षक अधिकारी नियुक्त करती है :-
अधिकारिता क्षेत्र अनु. क्र.
(3)
अधिकारी का पदनाम (2)
(1)
अपना-अपना संभाग 1.
संभाग के संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास
File No. AGR - 1-0012-2023 - FERTI - FWAD- ( Com . No. 192573 ) . In exercise of the powers conferred by clause 28A of the Fertilizer ( Inorganic , Organic or Mixed) (Control ) Order , 1985 and in suppression of all previous Notification issued in this behalf , the State Government hereby appoints the following officers as a Custodian officer for keeping the sample in its custody and for sending the second part for analysis to National Test House and the third part for referee analysis :-
Jurisdiction
PostName of Officer
S. No.
(3)
(2)
(1)
Respective Division 1. Divisional Joint Director , Farmer Welfare and Agriculture Development
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तरूण भटनागर , उपसचिव, [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023
1564
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश
अलीराजपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2022
क्र. वलि. - 1-2022-3074.- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-19-196-2003- एक-4, दिनांक 28 जून 2004 एवं 19- 24-2019- एक-4, दिनांक 21 फरवरी 2019 में दिये गये प्रावधानान्तर्गत जिलास्तरीय समिति की सर्वसम्मति से शासकीय महाविद्यालय सोण्डवा , जिला अलीराजपुर का नामकरण माँ नर्मदा शासकीय महाविद्यालय , सोण्डवा , जिला अलीराजपुर किया जाता है.
राघवेन्द्र सिंह, कलेक्टर .
कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश
राजगढ़, दिनांक 2 मार्च 2023
क्र. 2031 - एस. सी.-2-2023 .- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3-3-1999 -एक- 4, दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , हर्ष दीक्षित , कलेक्टर, जिला राजगढ़ , एतद्वारा, वर्ष 2023 में राजगढ़ जिले के लिये निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :-
त्यौहार का नाम दिनांक
दिन (वार )
क्र.
(4)
(3)
(2)
(1)
उर्स बाबा बदखशानी 10-03-2023
शुक्रवार
1
(दोपहर पश्चात आधे दिवस का स्थानीय अवकाश )
महानवमी
सोमवार
23-10-2023
2
मंगलवार
गोवर्धन पूजन 14-11-2023
3
हर्ष दीक्षित , कलेक्टर.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश
देवास, दिनांक 27 फरवरी 2023
क्र. 152- सा. - 2-2023 .- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ19-196-2003 - एक-4, दिनांक 28 जून 2004 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, जिलास्तरीय समिति में लिये गये निर्णय के फलस्वरूप शासकीय महाविद्यालय, बागली एवं शासकीय महाविद्यालय सतवास का नामकरण " श्री कैलाश जोशी, शासकीय महाविद्यालय , बागली एवं श्री कैलाश जोशी, शासकीय महाविद्यालय , सतवास " के नाम पर किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
ऋषव गुप्ता, कलेक्टर.
1565
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश
शाजापुर, दिनांक 28 फरवरी 2023
क्र. -सामान्य- 1-2023-276.- सचिव , मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 19-196- 2003- एक-4, दिनांक 28 जून 2004 संशोधित ज्ञाप दिनांक 1 सितम्बर 2018 एवं दिनांक 21 फरवरी 2019 अनुसार जिलास्तरीय समिति को राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध महापुरूषों, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग के महापुरूषों एवं स्थानीय सम्मानीय नागरिकों, सेना, अर्द्धसैनिक बल अथवा पुलिस बल के शहीदों के नाम पर शासन द्वारा निर्मित अधोसंरचना के बड़े कार्यों, भवन, संस्था या सार्वजनिक स्थल का नामकरण करने के लिए अधिकार सौपें गये हैं.
जिलास्तरीय समिति जिला शाजापुर द्वारा दिनांक 23 जनवरी 2023 की बैठक में सर्वसम्मति से निम्न विद्यालयों का नामकरण किये जाने का निर्णय लिया गया है :-
वर्तमान नाम
क्र.
(1) (2) 1 शारदा शासकीय उत्कृष्ट उ. मा. वि. , शुजालपुर 2 शासकीय उ. मा. वि. , अकोदिया 3 शासकीय उ. मा. वि. , गुलाना 4 शासकीय उ. मा. वि. , पोचानेर 5 शासकीय उ . मा. वि. , बेरछादातार 6 शासकीय उ. मा. वि. , सुन्दरसी 7 शासकीय उत्कृष्ट उ. मा. वि. , शाजापुर क्रमांक 02 8 शासकीय उ . मा. वि. , लाहोरी 9 शासकीय एकीकृत मा. वि. रोंसला 10 शासकीय बालक उमावि, शुजालपुर नगर
अतः उपरोक्तानुसार विद्यालयों का नाम पढ़ा / लिखा जावे .
नामकरण (3)
माँ शारदा सी. एम. राईज उ. मा. वि. , शुजालपुर महाराणा प्रताप सी. एम . राईज उ. मा. वि. , अकोदिया डॉ. भीमराव अम्बेडकर सी. एम. राईज उ. मा. वि. , गुलाना राजा भोज सी. एम. राईज उ. मा. वि. , पोचानेर श्री नरेन्द्र सिंह बैस स्मृति उ. मा. वि. , बेरछादातार मिहिर भोज सी. एम. राईज उ. मा. वि. , सुन्दरसी सरदार वल्लभ भाई पटेल सी. एम. राईज उ. मा. वि. , शाजापुर जे. पी. मण्डलोई स्मृति उ. मा . वि. , लाहोरी शहीद राजेन्द्र सेन स्मृति मा. वि. रोंसला स्वतंत्र वीर सावरकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शुजालपुर नगर.
शाजापुर, दिनांक 6 मार्च 2023
संशोधित अधिसूचना
क्र. -सामान्य- 1-2023-280.- सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 19-196- 2003-एक-4, दिनांक 28 जून 2004, संशोधित ज्ञाप दिनांक 1 सितम्बर 2018 एवं दिनांक 21 फरवरी 2019 अनुसार जिलास्तरीय समिति को राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध महापुरूषों, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग के महापुरूषों एवं स्थानीय सम्माननीय नागरिकों, सेना, अर्द्धसैनिक बल अथवा पुलिस बल के शहीदों के नाम पर शासन द्वारा निर्मित अधोसंरचना के बड़े कार्यों, भवन, संस्था या सार्वजनिक स्थल का नामकरण करने के लिए अधिकार सौपें गये हैं.
कार्यालयीन पत्र क्रमांक 274, दिनांक 28 फरवरी 2023 से जिलास्तरीय समिति जिला शाजापुर द्वारा दिनांक 23 जनवरी 2023 की बैठक में सर्वसम्मति से शासकीय महाविद्यालय मक्सी का नामकरण " स्व. श्री कुशाभाऊ ठाकरे स्मृति शासकीय महाविद्यालय, मक्सी एवं शासकीय विधि महाविद्यालय , शाजापुर " का नामकरण " श्री मदनलाल पाण्डे विधि महाविद्यालय, शाजापुर " किये जाने के निर्णय उपरांत अधिसूचना जारी की गई है. उक्त अधिसूचना में त्रुटिवश श्री मदनलाल पाण्डे विधि महाविद्यालय शाजापुर के स्थान पर स्व. श्री मदनलाल पाण्डे विधि महाविद्यालय , शाजापुर टंकित हो गया है. अतः अधिसूचना क्रमांक 274, दिनांक 28 फरवरी 2023 में आंशिक संशोधन करते हुए, शासकीय विधि महाविद्यालय , शाजापुर के नामकरण में स्व. शब्द को विलोपित करते हुए " श्री मदनलाल पाण्डे विधि महाविद्यालय, शाजापुर पढ़ा/लिखा जावे.
संशोधित कार्यवाही विवरण
क्र. -सामान्य - 1-2023-281.-जिला शाजापुर के शासकीय विधि महाविद्यालय , शाजापुर का नामकरण श्री मदनलाल पाण्डे विधि महाविद्यालय, शाजापुर " किये जाने के संबंध में कार्यालयीन कार्यवाही विवरण क्रमांक 273 , दिनांक 28 फरवरी 2023 में त्रुटिवश श्री मदनलाल पाण्डे विधि महाविद्यालय , शाजापुर के स्थान पर स्व. श्री मदनलाल पाण्डे विधि महाविद्यालय , शाजापुर टंकित हो गया है.
अतः संदर्भित कार्यवाही विवरण में आंशिक संशोधन करते हुए शासकीय विधि महाविद्यालय, शाजापुर के नामकरण में स्व. शब्द को विलोपित करते हुए " श्री मदनलाल पाण्डे विधि महाविद्यालय , शाजापुर पढ़ा /लिखा जावे. कार्यवाही विवरण के शेष बिन्दु यथावत् रहेंगे.
दिनेश जैन , कलेक्टर .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1566
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 9 दिसम्बर 2022
क्र.-453-82-20-21- भू-अर्जन- 22-10358.- बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत मौजा उल्दन पटवारी हल्का नंबर -17 तहसील बण्डा जिला सागर की डूब क्षेत्र निर्माण हेतु प्रभावित भूमि के अर्जन के लिये भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक- 453-82-20-21 में भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 05 दिसम्बर 2020 को जारी की गई थी जिसका राजपत्र दिनांक 25 दिसम्बर 2020 में प्रकाशन किया गया है परंतु प्रस्तावित भूमि एवं प्रभावित स्थावर परिसंपत्तियों/प्रभावित कुटुंबों के पुनः सर्वेक्षण इत्यादि एवं राजस्व अभिलेख अद्यतन करने के कारण उक्त सूचना प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि के भीतर प्रकरण में धारा 19 ( 1 ) के तहत घोषणा एवं सार का प्रकाशन नहीं किया जा सका है. अतः प्रकरण में अधिनियम 2013 की धारा 19 ( 7 ) के तहत धारा 11 ( 1 ) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है .
सागर, दिनांक 28 फरवरी 2023
क्र.- 033-82-18-19- भू-अर्जन-23-1835.- बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत मौजा सलैया खुर्द पटवारी हल्का नंबर -08 तहसील बण्डा जिला सागर की डूब क्षेत्र निर्माण हेतु प्रभावित भूमि के अर्जन के लिये भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 033-82-18-19-में भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 05 जनवरी 2021 को जारी की गई थी जिसका राजपत्र दिनांक 5 मार्च 2021 में प्रकाशन किया गया है परंतु प्रस्तावित भूमि एवं प्रभावित स्थावर परिसंपत्तियों कुटुंबों के पुनः सर्वेक्षण इत्यादि के कारण उक्त सूचना प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि के भीतर प्रकरण में धारा 19 ( 1 ) के तहत घोषणा एवं सार का प्रकाशन नहीं किया जा सका है . अतः प्रकरण में अधिनियम 2013 की धारा 19 (7 ) के तहत धारा 11 ( 1 ) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है .
दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय, कलेक्टर एवं समुचित सरकार, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
बुरहानपुर , दिनांक 20 फरवरी 2023
भू-अर्जन- प्र . क्र.-अ-82-2022-23.-उपमुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) , दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पत्र क्र. Dy.CE-C- AK-AMX- AOT-LA-Proposals , दिनांक 7 अक्टूबर 2022, कलेक्टर महोदया , जिला बुरहानपुर को प्रस्तुत कर, अकोला- खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन ( गेज कन्वर्जन ) कार्य हेतु प्रस्तुत किया गया था उसके पश्चात् उपमुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) , दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पुनः संशोधित पत्र क्र. Dy.CE-C- AK - AMX- AOT-LA- Proposal , दिनांक 26 जनवरी 2023 के द्वारा प्रस्तुत कर अकोला- खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन ( गेज कन्वर्जन ) कार्य हेतु ग्राम खोदरी , पटवारी हल्का नं. 33 , तह. खकनार की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 5.089 हेक्ट. भूमि का अनिवार्य भू- अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है.
उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ- 16-15 ( 1 ) -2014- सात-2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , भव्या मित्तल, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन , विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10 - ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2( अ ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करती हूँ :-
सार्वजनिक प्रयोजन
ग्राम का नाम
प. ह. नं.
तहसील
जिला
स. क्र.
प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल ( हे. में ) (6) 5.089
(5) खोदरी
(4) 33
(3) खकनार
(1) 1
(2) बुरहानपुर
(7) अकोला-खण्डवा के मध्य अमान- परिवर्तन (गेज कन्वर्जन ) कार्य.
नोट.- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.
( 2 ) उक्त भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , नेपानगर/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण ) , दक्षिण मध्य रेल्वे, अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है .
1567
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
भू-अर्जन- प्र. क्र.-अ-82-2022-23.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः " भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 " की धारा 11 ( 1 ) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है .
प्रस्तावित अकोला- खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन ( गेज कन्वर्जन ) कार्य की प्रकृति लोकहित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2 ( अ ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है . इस कारण से धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 5.089 (2) खकनार
(3) खोदरी
(1) बुरहानपुर
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(6) अकोला- खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन ( गेज कन्वर्जन ) कार्य.
(5) उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) , दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , नेपानगर/ उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) , दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.
बुरहानपुर , दिनांक 22 फरवरी 2023
भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-2022-23.-उपमुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) , दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पत्र क्र. Dy.CE-C- AK - AMX- AOT -LA-Proposals , दिनांक 7 अक्टूबर 2022 , कलेक्टर महोदया, जिला बुरहानपुर को प्रस्तुत कर, अकोला- खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन ( गेज कन्वर्जन ) कार्य हेतु प्रस्तुत किया गया था उसके पश्चात् उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) , दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पुनः संशोधित पत्र क्र. Dy.CE -C - AK - AMX - AOT -LA-Proposal , दिनांक 26 जनवरी 2023 के द्वारा प्रस्तुत कर अकोला- खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन ( गेज कन्वर्जन ) कार्य हेतु ग्राम रत्नापुर, पटवारी हल्का नं. 44, तह. नेपानगर की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 6.688 हेक्ट. भूमि का अनिवार्य भू- अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है .
उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15 ( 1 ) -2014- सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , भव्या मित्तल, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10 - ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2 ( अ ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करती हूँ :-
सार्वजनिक प्रयोजन
ग्राम का नाम
तहसील प. ह. नं.
जिला
स. क्र.
(4) 44
(3) नेपानगर
प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे . में)
(6) 6.688
(5) रत्नापुर
(1) 1 1
(2) बुरहानपुर
(7) अकोला-खण्डवा के मध्य अमान- परिवर्तन (गेज कन्वर्जन ) कार्य.
नोट.- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है .
(2 ) उक्त भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , नेपानगर/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण ) , दक्षिण मध्य रेल्वे, अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1568
भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-2022-23.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः " भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 " की धारा 11 ( 1 ) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.
प्रस्तावित अकोला- खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन ( गेज कन्वर्जन ) कार्य की प्रकृति लोकहित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2 ( अ ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :-
अनुसूची
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 6.688
(2) नेपानगर
(3) रत्नापुर
(1) बुरहानपुर
(6) अकोला- खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन ( गेज कन्वर्जन ) कार्य .
(5) उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) , दक्षिण मध्य रेल्वे, अकोला.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , नेपानगर/ उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) , दक्षिण मध्य रेल्वे, अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भव्या मित्तल , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
पन्ना, दिनांक 1 मार्च 2023
प्र. क्र. 30- अ -82 - वर्ष 2022-23.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(2) पन्ना
(1) पन्ना
(3) सुनहरा
(5) उप मुख्य अभियंता/नि.- द्वितीय, पश्चिम मध्य रेलवे.
(4) निजी भूमि रकबा 4.7807 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.3837 हे. कुल रकबा 5.1644 हे .
(6) ललितपुर - सतना , रीवा- सिंगरौली, महोबा- खजुराहो (541 किमी ) नई बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु ( पूरक/ छूटे हुये रकबों का प्रस्ताव )
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उप मुख्य अभियंता/नि. द्वितीय, पश्चिम मध्य रेलवे, सतना मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , संजय कुमार मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1569
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 21 फरवरी 2023
पत्र क्र. - 88 - भू- अर्जन-2023.- चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.020
(3) अमिलिहा
(1) रीवा
(2) गुढ़
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा (म. प्र.).
पत्र क्र. - 90 - भू- अर्जन-2023.- चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(2)
(4) 0.050
(3) पनिगवां
मऊगंज
(1) रीवा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) बटरफ्लाई वॉल्व निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा (म. प्र.).
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023
1570
पत्र क्र.- 92- भू-अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.050 (1) रीवा
(3) रमपुर्वा
(2) रायपुर कर्चुलियान
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
बटरफ्लाई वॉल्व निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा (म. प्र.) .
पत्र क्र. - 94 - भू- अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 0.020
(3) डाढ़
(1) रीवा
(2) रायपुर कर्चुलियान
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा ( म. प्र. ).
पत्र क्र. - 96- भू- अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करनेरने केके लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.020 (1) रीवा
(3) वरयां टोला
(2) रायपुर कर्चुलियान
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा ( म. प्र. ).
1571
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
पत्र क्र. - 98- भू- अर्जन- 2023.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दवाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.020 (1) रीवा
शिवपुर्वा
(2) रायपुर
कर्चुलियान
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र. ) .
पत्र क्र.- 100- भू-अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.020
(3) हिनौती
(1) रीवा
(2) रायपुर कर्चुलियान
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
(5) कार्यपालन यंत्री , नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .
पत्र क्र.- 102 - भू- अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.020
(3) धर्मनगरी
(1) रीवा
(2) रायपुर कर्चुलियान
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) डी. बी . निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
(5) कार्यपालन यंत्री , नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा ( म . प्र. ) .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023
1572
पत्र क्र.- 104- भू-अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
नगर/ग्राम
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
0.020
(3) हटवा
(1) रीवा
(2) रायपुर कर्चुलियान
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा (म. प्र. ).
पत्र क्र. - 106 - भू- अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 0.020
(3) जगदर
(1) रीवा
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई
(2) रायपुर कर्चुलियान
डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) . (6)
परियोजना संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .
पत्र क्र.- 108 - भू- अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
नगर/ग्राम
धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
0.020
(3) तमरा
(1) रीवा
(2) रायपुर कर्चुलियान
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
(5) कार्यपालन यंत्री , नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा ( म . प्र. ) .
1573
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
पत्र क्र. - 110- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.020
(3) अहिरगांव
(1) रीवा
(2) रायपुर कर्चुलियान
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा (म. प्र.).
पत्र क्र. - 112- भू- अर्जन -2023. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करनेकरने केके लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 0.020 (1) रीवा
(3) धर्मपुरा 2
(2) रायपुर कर्चुलियान
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
(5) कार्यपालन यंत्री , नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा ( म . प्र. ) .
पत्र क्र. - 114- भू- अर्जन-2023. चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.020 (1) रीवा
(3) रमपुर्वा
(2) रायपुर कर्चुलियान
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा ( म. प्र . ) .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1574
प. क्र.- 116- भू-अर्जन-2023. चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूँकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
0.020
(3) कोठी
(1) रीवा
(2) रायपुर- कर्चुलियान
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र. ) .
प. क्र. - 118 - भू- अर्जन- 2023.- चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूँकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 0.020 (1) रीवा
(3) डिहुली
(2) गुढ़
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5)
कार्यपालन यंत्री , नईगढ़ी
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई सूक्ष्म दबाव सिंचाई
परियोजना अन्तर्गत ) .
परियोजना संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .
प. क्र. - 120 - भू- अर्जन - 2023.- चूँकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूँकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.050
(3) तमरा देश
(1) रीवा
(2) गुढ़
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
परियोजना संभाग , रीवा (म. प्र. ) .
1575
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
प. क्र.- 122- भू-अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 0.020
(3) उपडौरा
(1) रीवा
(2) गुढ़
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा (म. प्र. ) .
प. क्र.- 124- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमिअर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :--
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 0.020
(3) अमवा 1
(1) रीवा
(2) गुढ़
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी
डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
(5) सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा ( म . प्र. ) .
प. क्र.- 126- भू- अर्जन-2023. चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन कीकार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 0.020
(3) जरहा
(1) रीवा
(2) गुढ़
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
(5) कार्यपालन यंत्री , नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा ( म . प्र. ) .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1576
पत्र क्र. - 128- भू- अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
(हे. में)
लगभग क्षेत्रफल (4) 0.020
(3) अमवा 5
(1) रीवा
(2) गुढ़
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) (5)
डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
कार्यपालन यंत्री , नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा
(म. प्र.) .
पत्र क्र. - 130 - भू- अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
नगर/ग्राम
जिला तहसील
(हे. में)
(4)
0.020 (2) मनगवां
(1) रीवा
(3) खुरहा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) (5)
डी. बी. निर्माण कार्य हेतु कार्यपालन यंत्री , नईगढ़ी
(नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई सूक्ष्म दबाव सिंचाई
परियोजना अन्तर्गत ) .
परियोजना संभाग , रीवा ( म . प्र. ) .
पत्र क्र. - 132- भू- अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 0.020
(3) धवैया 2
(2) मनगवां
(1) रीवा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई (5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई
परियोजना अन्तर्गत ) .
परियोजना संभाग , रीवा (म. प्र. ) .
1577
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
पत्र क्र.- 134- भू- अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दवाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
(हे. में)
(2)
(4) 0.020
(3) धवैया 1
मनगवां
(1) रीवा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
(5) कार्यपालन यंत्री , नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा (म. प्र.) .
पत्र क्र.- 136- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
0.020 (2) मनगवां
(3) छिरहाई
(1) रीवा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई
परियोजना अन्तर्गत ) .
(5) कार्यपालन यंत्री , नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र . ) .
पत्र क्र. - 138 - भू- अर्जन- 2023.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में )
(4) 0.020
(3) सिरसा
(2) मनगवां
(1) रीवा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा (म . प्र . ) .
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1578
पत्र क्र. - 140- भू-अर्जन 2023. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू -अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
(2)
(3)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.050
डिघवार
मऊगंज
(1) रीवा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) बटरफ्लाई वॉल्व निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.) .
पत्र क्र. - 142 - भू- अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
(3)
(2)
लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.050 मऊगंज
(1) रीवा
झलवार
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6)
बटरफ्लाई वॉल्व निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा (म. प्र. ) .
पत्र क्र. - 144 - भू- अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4)
0.020
(3) उमरी
(2) मऊगंज
(1) रीवा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा ( म. प्र. ) . (5) 1579
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
पत्र क्र. - 146 - भू- अर्जन-2023.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(2)
(4) 0.020 मऊगंज
(1) रीवा
सूजी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा (म. प्र. ).
पत्र क्र. - 148 - भू- अर्जन-2023 .- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(4) 0.020
(3) रजिगवां
(2) मऊगंज
(1) रीवा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी
(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .
(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र. ).
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
मनोज पुष्प , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1580
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश , शासन
राजस्व विभाग
क्र.-543-82-21-22-भू-अर्जन-22-1675
सागर, दिनांक 23 फरवरी 2023
(देखिये धारा 19 एवं 21)
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्तियाँ प्राप्त नहीं हुई है तथा संमुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) मे उल्लेखित शासकीय भूमि पर स्थित मकानों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । प्रस्तावित भूमि पर स्थित शासकीय मकानों के अर्जन के कारण कुटुंबों का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना भी सभांवित है । अतः शासकीय भूमि पर स्थित मकानों का अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है ।
बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य
(1 ) परियोजना का नाम :
(2) भूमि का विवरण
1. जिला
2. तहसील
3. ग्राम
सागर
मालथौन
मुड़िया गुसांई
4. पट.ह.नं.-
61
7165.26 वर्गमीटर
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
:: अनुसूची 01::
:: भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुंबों एवं मकान इत्यादि का विवरण::
प्रभावित मकान का विवरण
अभिलेखा ख.नं.
स. क्र.
भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण नुसार भू-धारक का विवरण
झोपड़ी/ कच्चा कबेलू/ टिनशेड़ / पक्का गाटर फर्शी/आर.सी.सी.
2.
4
धारा-11 के प्रकाशन दिनांक को धारा 3डी के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण
मकान का क्षेत्रफल (वर्ग.मी.मे)
प्रभावित मकान मे मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई/ अस्थाई)
8
67
5
मकान कच्चा दीवारें पत्थर खपरेल
1
सोनूपुरी पिता
72.71
स्थाई निवास
शौचालय पक्कासीमेंट सीट
संतोष पिता बृजपुरी (पत्नि कांतिबाई) शासकीय 126 आबादी (गॉवठान)
1.44
बृजपुरी (अविवाहित)
कुलयोता
74.15
मकान दीवार पत्थर की छत टीनशेड
2
जनकपुरी 126 अनिलपुरी पिता शासकीय आबादी (गॉवठान)
78.50
स्थाई निवास
78,50 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
126
1581
33.18
डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में फर्शी गाटर छत गाटर फर्शी फर्श पक्का
नर्वदापुरी पिता जनकपुरी 30
3 शासकीय आबादी (गॉवठान)
जनकपुरी पिता नथूपुरी
स्थाई निवास
उपरी मंजिल दीवार इंट
33.18 सचिनपुरी पिता जनकपुरी
8.85
डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच मे फर्शी गाटर छत टीन सेट फर्श पक्का
अमितपुरी पिता जनकपुरी
उपरी मंजिल दीवार इंट
8.85 शिवम्पुरी पिता जनकपुरी
24.94
दहलान दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर फर्श पत्थर
108.99
कुलयोग
दीवारे पत्थर की सीमेंट सीट
मंगलसींग पिता फूलसींग लोधी 4 शासकीय 126 आबादी (गॉवठान)
37.12
स्थाई निवास दरयाव सींग पिता मंगलसींग (पत्नि कपूरीबाई)
सिंगल दीवारे ईट की छत फर्शी
14.58
शंकर सींग पिता मंगलसींग (पत्नि महन्तीबाई)
37.24
डबल मंजिल दीवारे पत्थर की बीच मे पटमा छत खपरेल फर्श पक्का
मुलायम सींग पिता शंकरसींग (अविवाहित)
उपरी मंजिल दीवार ईंट
37.24
26.46
दहलान सिंगल दीवारे पत्थर की छत फर्शी गाटर फर्श पक्का
कुलयोग :-
5
152.64
28.60
डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच मे पटमा छत खपरैल
शासकीय 126 आबादी (गॉवठान)
प्रेमसींग पिता रंधीरसीग (पत्नि मणीबाई)
स्थाई निवास आशीष पिता प्रेमसींग (पत्निप्रीति)
ऊपर की मंजिल छत खपरैल
28.60
11.10
डबल मजिल दीवार ईट की लेंटर छतं गाटर फर्शी फर्श कच्चा
राजेन्द्र पिता प्रेमसींग (पत्नि सवित्री)
उपरी मंजिल
11.10
7.20
डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच मे पटमा छत फर्शी गाटर लेंटर
उपरी मंजिल
7.20
जीना
2.98
छज्जा पक्काआर.सी.सी.
6.48
शोचालय पक्का सीमेंट सीट
1.44
-- कुलयोग:-
104.70 1582
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
6
126
[ भाग 1
46.87
डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा छत खपरेल फर्श कच्चा
शासकीय आबादी (गॉवठान)
गुलाब सींग पिता रंधीर सींग (पत्निसंजली बहू)
उपरी मंजिल
स्थाई निवास
रामरतिबाई पति रंधीर सिंह
46.87
दहलान सींगल दिवार पत्थर की फर्शी गाटर
31.61
9.38
डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा छत गाटर फर्शी फर्श कच्चा
उपरी मंजिल 9.38
जीनां पत्थर का
1.89
शौचालय पक्का छत सीमेंट सीट
कुलयोग:-
7
126 वीरसींग पिता घनश्याम
1.44
147.44
15.60
डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच पटमा छत खपरेल फर्श कच्चा
शासकीय आबादी (गॉवठान)
उपरी मंजिल
स्थाई निवास
गब्बरसिंह पिता वीरसींग (अविवाहित)
15.60
मकान दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर
محمد ؟
कुलयोग :-
8
126
25.22
56.42
28.81
डंबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच मे पटमा छत खपरा + जींक
शासकीय आबादी (गॉवठान)
भगवानसींग पिता घनश्याम (पत्नि नन्हीबहू)
उपरी मंजिल
स्थाई निवास
28.81
नहानी दीवार ईट की छत नही
4.00
18.00
सिंगल दीवार पत्थर की छत लेंटर फर्शी गाटर फर्श पक्का
कुलयोग :
9
126 द्रोपतीबाई बेबा गंगासींग
79.62
16.25
डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच मे फर्शी गाटर छत फर्शी गाटर
शासकीय आबादी (गॉवठान)
स्थाई निवास
उपरी मंजिल दीवार ईट की छत फर्शी गाटर 16.25
15.27
डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में फर्शी गाटर छत फर्शी गाटर
उपरी मंजिल दीवार ईंट की छत फर्शी गाटर
* कुलयोग:-
10
15.27
63.04
9.00
दहलान सिंगल दीवारे पत्थर की लेंटर छत फर्शी गाटर फर्श पक्का
शासकीय 126 आबादी (गॉवठान)
मिहरवान पिता महराजसींग (पत्नि गिरजाबाई)
स्थाई निवास महराज सिंह पिता नत्थूसिंह
37.40
डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकडी का छत खपरैल फर्श कच्चा
उपरी मंजिल
कुलयोग:-
37.40
83.80 1583
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
126
23.52
दहलान सिंगल दीवार पत्थर की लेंटर छत
फर्शी गाटर
स्थाई निवास 11 शासकीय आबादी (गॉवठान)
शंकरसींग पितामहराजसींग (पत्नि मीराबाई)
खंडर दीवार पत्थर की छत खर्परेल
17.14
डबल मंजिल दीवारे पत्थर की बीच में पटमा 38.76
छत खपरेल फर्श कच्चा
उपरी मंजिल 38.76
डबल मंजिल दीवारे पत्थर की बीच में पटमा 31.15
छत खपरेल फर्श कच्चा
उपरी मंजिल 31.15
कमरा सिंगल दीवार पत्थर की छत फर्शी
25.23
जीना पत्थर का
2.97
जीना पत्थर का
1.38
शौचालय पक्का छत सीमेट सीट
1.44
211.50
कुलयोग:-
12
27.79
शारदा बेवा जगभान सींग
डबल मंजिल दीवारे पत्थर की बीच में पटमा छत सीमेट सीट
स्थाई निवास शासकीय 126 आबादी (गॉवठान)
रूपसिंह पिता महराजसींग (पत्निमीराबाई)
उपरी मंजिल
27.79
26.60
तीन मंजिला दीवार पत्थर की दो बार पटमा छत फर्शी गाटर फर्श कच्चा
बीच की मंजिल नीचे पटमा छत पटमा
26.60
उपरी मंजिल छत फर्शी गाटर
26.60
6.96
डबल मंजिल दीवारे पत्थर की बीच में पटमा छत फर्शी गाटर
उपरी मंजिल फर्शी गाटर
6.96
9.00
डबल मंजिल दीवारे पत्थर की बीच में पटमा
छत टीनसेट
उपरी मंजिल टीनसेट
9.00
167.30
कुलयोग :-
126
13.
भूसा घर दीवार ईंट की छत टीनशेड
34.16
स्थाई निवास
42.57
शासकीय आबादी (गॉवठान)
अमरसींग पिता नत्थूसींग (पत्नि पार्वतीबाई)
डबल मंजिल दीवारे पत्थर की बीच में पटमा
छत खपरेल
उपरी मंजिल
42.57
जीना पत्थर का
2.88
शौचालय पक्का छत सीमेंट सीट
1.44
123.62
कुलयोग
लकडी की थुनिया छत टीन सेट
35.51
स्थाई निवास 14 शासकीय आबादी (गॉवठान)
126 नत्थूसींग पिता गनेश सींग (पत्निरामवति)
35.51
कुलयोग:-
1584
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
15
126
[भाग 1
43.20
डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच मे पटमा लेंटर छत गाटर फर्शी
कुंजनसींग पिता नत्थूसींग (पत्नि सावित्रीबाई) शासकीय आबादी (गॉवठान)
स्थाई निवास
नीतूसींग पिता कुंजनसींग (अविवाहित)
उपरी मंजिल
43.20
डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच मे पटमा
7.00
छत खपरैल
पुष्पेन्द्र सींग पिता कुंजनसींग (अविवाहित)
उपरी मंजिल
7.00
दहलान दीवार पत्थर की छत लेंटर गाटर फर्शी
26.35
जीना पत्थर का उपर वाला
1.73
जीना पत्थर का नीचे वाला
4.56
शौचालय छत सीमेट सीट
126
1.44
कुलयोग:-
134.48
22.62
डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच मे पटमा
छत खपरैल
16 शासकीय आबादी (गॉवठान)
दुरगसींग पिता कुन्दसीग (पत्नि सुषमा)
स्थाई निवास
उपरी मंजिल
22.62
45.24
कुलयोग:-
डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच पत्थर छत
17 शासकीय 126 आबादी (गॉवठान)
मकुन्द सींग पिता जालमसींग (पत्निश्रीबाई) कोमल सिंह पिता मकुन्द
23.40
गाटर फर्शी
स्थाई निवास
उपरी मंजिल
23.40
जीना पत्थर का
3.54
50.34
कुलयोग:-
मकान सिंगल दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी
126
17.50
स्थाई निवास
सिंगल दीवार पत्थर की छत खपरैल
राजेश पिता करनसीग (पत्नि गोराबाई ) 18 शासकीय आबादी (गॉवठान)
26.10
जीना पत्थर का
1.87
कुलयोग
45.47
मकान सिंगल दीवार पत्थर की छत खपरैल
126
19
लीलावती पिता जालमसींग शासकीय आबादी (गॉवठान)
126
20.
76.14
अस्थाई निवास
76.14
कुलयोग
32.80
स्थाई निवास
(यह भाग में तुलसीराम का हिस्सा है । ) डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा छत
शासकीय आबादी (गॉवठान)
रगवीर सीग पिता उमराव सींग (पत्नि हल्कीबहू) खपरैल
रोशन सिंह पिता रघुवीर सिंह (पत्नि संगीता)
उपरी मंजिल
32.80
सिंगल दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर
15.93
7.32
डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में गाटर फर्शी छत टीन सेट
उपरी मंजिल
7.32
सिंगल दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी
16.56
गौशाला दीवार ईट की छत बरसाती
15.84
जीना पत्थर का
1.82
शौचालय पक्का सीमेंट सीट
1.44
131.83..
कुलयोग 1585
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
गौशाला दीवार ईंट की छत बरसाती
21
126
शासकीय आबादी (गॉवठान)
तुलसीराम पिता उमराव (पत्नि मझली बहू) 32.20
स्थाई निवास
राजेन्द सिंह पिता तुलसीराम सिंह (पत्नि गोरा बाई)
सिंगल दीवार पत्थर की छत खपरैल+ बरसाती
28.80
चरन सिंह पिता तुलसीराम सिंह (पत्नि रामवती)
32.00
मकान सिगल दीवार पत्थर की लेंटर छत फर्शी गाटर फर्श पक्का
चन्द्रभान सिंह पिता तुलसीराम सिंह (पत्नि शारदा बाई)
शौचालय
1.44
ब्रजेश सिंह पिता तुलसीराम सिंह (पत्नि नोनाबाई)
कॅलयोग
22
126
94.44
57.62
स्थाई निवास
डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा छत खपरेल (मात्र नीचे की मंजिल)
नारानसींग पिता उमराव सींग (पत्निराजबाई) शासकीय आबादी (गॉवठान)
57.62
उपरी मंजिल (यह भाग में तुलसीराम और प्रताप सींग का हिस्सा है । )
शेवराज पिता नारानसींग (पत्नि सुधाबाई)
गौशाला दीवार ईंट की छत बरसाती
11.76
सिंगल दीवार पत्थर की छत टीनसेंट
20.46
जीना पत्थर का
1.68
शौचालय
1.44
150.58
कुलयोग-
मकान दीवार पत्थर की छत खपरेल
23
48.80
स्थाई निवास
झोपडी दीवार लकडी की छत पन्नी
प्रतापसींग पिता उमराव (पत्नि जनकरानी) शासकीय 126 आबादी (गॉवठान)
13.20
इन्द्र राज पिता प्रताप (पत्नि अहिल्याबाई)
62.00
कुलयोग:-
खंडर पत्थरो की गिरी दीवारे
24
126 विन्द्रावन पिता कनई सेन
निवास 109.34
शौचालय पक्का
शासकीय आबादी (गॉवठान)
1.44
हेतु. उपयोग नही
110.78
कुलयोग:-
25
126
17.40
मकान सिंगल दीवार ईट की छत खपरेल फर्श कच्चा
सोनाबाई बेबा सरदारसीग शासकीय आबादी (गॉवठान)
स्थाई निवास
राजा सिंह पिता सरदार सिह (पत्नि गायत्री)
84.36
सिंगल दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर फर्श पक्का
39.20
गोविन्द्र पिता सरदार सिह (पत्नि लक्ष्मीबाई)
गौशाला एवं भूसाघर दीवार ईट की छत लकडी बरसाती
140.96
कुलयोग 1586
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
26
[ भाग 1
66.64
स्थाई निवास
मकान सिगल ईंट का छत सीमेंट सीट फर्श आधा पक्काआधा कच्चा
शासकीय 126 आबादी (गॉवठान)
रामविन्द पिता भगवानसींग (पत्निनेहा)
66.64
कुलयोग
मकान दीवार पत्थर की छत बरसाती
126 द्रोपती बाई बेवा गंगासींग 16.83
अस्थाई निवास
मकान दीवार ईट की छत खपरैल
27 शासकीय आबादी (गॉवठान)
46.74
63.57
कुलयोग-
126
28
38.54
भूसा घर दीवारे ईंट पत्थर छत फर्शी गाटर फर्श पक्का
प्रेमसींग पिता रंधीरसींग शासकीय आबादी (गॉवठान)
126
निवास हेतु उपयोग नही
38.54
कुल्योग
34.23
स्थाई निवास
डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच मे पटमा छत खपरैल
मनवाबाई बेबा कल्यानसींग 29 शासकीय आबादी (गॉवठान)
राजकुमार पिता कल्यान (अविवाहित)
उपरी मंजिल
34.23
डबल मंजिल दीवार ईट की बीच मे लकडी छत 12.60
टीनसेट
उपरी मंजिल टीनसेट
12.60
मंदिर श्री शंकर जी का पक्का
4.00
गौशाला लकडी छत बरसाती
14.40
13.39
सिंगल मंजिल दीवार पत्थर लेंटर छत फर्शी गाटर
>
125.45
कुलयोगे :-
*
झोपडी दीवार लकडी की छत बरसाती
126 बालीराम पिता खुमानसिंह 30| शासकीय आबादी (गॉवठान)
28.80
स्थाई निवास
28:80
कुलयोग:-
मकान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा
126
31 शासकीय आबादी (गॉवठान)
भरत सींग पिता भुजबल सींग लोधी (पत्नि रूकमणि) 43.20
स्थाई निवास
रविन्द्र पिता भरतसींग (अविवाहित)
22.05
सिंगल दीवार पत्थर की छत लेंटर फशी गाटर फर्श पक्का
भूपेन्द्रपिता भरतसिंह (पत्नि ललिता)
20.16
सिगल दीवार ईंट की छत सीमेंट सीट फर्श पक्का
गोरीबाई बेवा भुजबल
शौचालय
1.44
जीना पत्थर सीमेंट सीट
3.08
कुलयोग
89.93 1587
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
मकान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा
126
32
द्रोपतीबाई बेबा चौदे शासकीय आबादी (गॉवठान)
32.22
स्थाई निवास
लक्ष्मण पिता चौदे (पत्नि कौशल्या)
30.40
दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श
कच्चा
झगडूपिता चौदे (पत्नि ललिता)
गौशाला दीवार पत्थर की छत लकडी बरसाती
11.66
74.28
कुलयोग:-
मकान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा
126
33
28.29
स्थाई निवास
मकान दीवार ईट की छत फर्शी गाटर फर्श
शासकीय पप्पूपिता दलू
आबादी अहिरवार (पत्नि 24.15
(गॉवठान) रामबाई) पक्का
जीना 1.50
शौचालय छत फर्शी
1.44
55.38
कुलयोग
मकान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा
126
80.75
अस्थाई निवास
47.50
दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल गिरी हुई
34शासकीय आबादी (गॉवठान)
बारेलाल पिता सुक्केअहिरवार बलराम पिता पिरू उमेद पिता मुल्लू सोमाबाई बेवा कुन्दन टीकाराम पिता भुलू
128.25
कुलयोग:-
गौशाला दीवार पत्थर की छत बरसाती
26.91
स्थाई निवास
कमरा दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा
बृजेश पिता लच्छूअहिरवार (पत्निरश्मि) 35 शासकीय 126 आबादी (गॉवठान)
46.54
लच्छूपिता पुन्ने (पत्नि मुन्नाबाई)
शौचालय पक्की सीमेट सीट
126
36
1.44
74.89
कुलयोग:
12.87
स्थाई निवास
डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा छत खपरेल फर्श कच्चा
शासकीय आबादी (गॉवठान)
उपरी मंजिल दीवार ईट
महेन्द्र पिता हरपे अहिरवार (पत्नि कष्णाबाई )
12.87
28.90
मकान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी फर्श
कच्चा
54.64
* कुलयोग
डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा
126
37 शासकीय आबादी (गॉवठान)
26.45
स्थाई निवास छत खपरेल
उपरी मंजिल
हरपे पिता पुन्ने अहिरवार (पत्नि रामकली) लच्छूपिता पुन्ने
26.45
सिंगल दीवार पत्थर की छत फर्शी फर्श पक्का
10.05
जीना पत्थर का
2.68
शौचालय छत नही
1.44
67:07
कुलयोगः
4 1588
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
126
[ भाग 1
31.42
स्थाई निवास
डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा
छत खपरैल
श्रीराम पिता भदूरे अहिरवार (पत्निरूपाबाई) 38 शासकीय आबादी (गॉठान)
उपरी मंजिल
31.42
26.55
सिंगल मंजिल दीवार पत्थर की छत खपरैल +
जिंक सीट
रेवाराम पिता भदुरे(पत्नि कलाबाई)
126
89.39 .
कुलयोग:-
11.40
स्थाई निवास
डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा
छत खपरैल
अरविन्द पिता गोरेलाल 39 शासकीय आबादी (गॉवठान)
उपरी मंजिल
11.40
दहलान सिंगल मंजिल दीवार पत्थर छत खपरेल
11.40
कुलयोग:-
34.20
मकान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा
40
44.38
अस्थाई निवास
शौचालय पक्का छत सीमेंटसीट
श्रीराम पिता भदूरे अहिरवार (पत्निरूपाबाई) शासकीय 126 आबादी (गॉवठान)
1.44
45.82
कुलयोग :-
डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा
126
41
स्थाई
23.40
निवास छत खपरेल फर्श कच्चा
पूरन पिता भदूरे अहिरवार शासकीय आबादी (गॉवठान)
उपरी मंजिल
23.40
16.20
सिंगल मंजिल दीवार पत्थर छत फर्शी फर्श
कच्चा
जीना पत्थर का
1.98
64.98
कुलयोग:-
मकान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा
126
42
60.40
स्थाई निवास
दहलान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श
वेजनाथ यादव पिता गुलझार (पत्निसरस्वती) शासकीय आबादी (गॉवठान)
126
43
17.98
कच्चा
78.38.
कुलयोग
32.74
अस्थाई निवास
मकान सिगल दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श
कच्चा
शासकीय आबादी (गॉवठान)
29.59
डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा छत खपरेल फर्श कच्चा
चद्रभान पिता गजराज यादव (पत्निरेखाबाई) हरीराम पिता गजराज (पत्नि गिरजाबाई) उपरी मंजिल
29.59
शौचालय पक्का सीमेट सीट
1.44
दीवार पत्थर की छत फर्शी फर्श कच्चा
126
29.59
122.95
कुलयोग :-
28.35
स्थाई निवास
डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच पटमा छत खपरेल फर्श कच्चा
44 शासकीय आबादी (गॉवठान)
प्रहलाद लोधी पिता रनधीर लोधी (पत्नि गायत्रीबाई)
पुष्पेन्द्र पिता प्रहलाद (पत्नि नीलम)
उपरी मंजिल
28.35
5.39
डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच पंटमा छत खपरेल फर्श कच्चा
उपरी मंजिल
5.39
9.46
सिंगल मंजिल दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर
फर्श कच्चा
गौशाला दीवार पत्थर की छत टीनसैट
40.71
117.65
कुल्योग 1589
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा
45
126
शासकीय आबादी (ग्रॉवढान)
नंदराम यादव पिता रमेश यादव (पत्नि कुसमबाई) 176.57
स्थाई निवास महेन्द्रपिता नंदराम (पत्नि सूरजबाई)
28.83
भूसा घर दीवार ईट की छत बरसाती
राजेन्द्र पिता नंदराम (पत्नि बबीताबाई)
शौचालय सीमेंट सीट
1.44 गजेन्द्र पिता नंदराम (अविवाहित)
206.84
कुलयोग
मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा
46
126
प्रकाश सेन पिता कनई सेन (पत्निसरोज) शासकीय आबादी (गॉवठान)
36.34
अस्थाई निवास
36.34-
कुलयोग:-
मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा
126
47.
विन्द्रावन पिता कनई सेन (पत्निआशाबाई शासकीय आबादी (गॉवठान)
34.20
स्थाई निवास दीनदयाल पिता विन्द्रावन (पत्नि सुशीलाबाई)
सिंगल दीवार पत्थर की छत सीमेंट सीट
15.56
22.43
सिंगल दीवार पत्थर की छत लेंटर फर्शी गाटर
फर्श पक्का
72.19
कुल्योग
4
48
126
45.00
स्थाई निवास
डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा
छत खपरैल
शासकीय आबादी (गॉवठान)
आधार सींग पिता रामसीग लोधी (पत्नि श्रीबाई) कोमल सींग पिता आधारसींग (पत्नि पार्वती)
उपर की मंजिल
45.00
जाहर पिता कोमल (वत्पि गोराबाई)
सिगल दीवार पत्थर की छत फर्शी
13.00
नहानी दीवार लकडी छत टीनसैट
13.20
जीना पक्का ईट का
3.20
उदयसिंह पिता कोमल (पत्नि सरलता)
119.40
कुलयोग
49
69.09
स्थाई निवास
मकान डबल मंजिल दीवारे पत्त्थर बीच में पटमा
उपर खपरेल
शासकीय 126 आबादी (गॉवठान)
उपर की मंजिल
69.09
17.22
मकान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी फर्श
कच्चा
सरदार सिंह पितारामसिंह (पत्नि किरणबाई) गोलूपिता जगत सिंह
155.40
कुलयोग:-
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023
1590
126
[ भाग 1
52.80
स्थाई निवास
डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा छत खपरैल फर्श पक्का
रतनसिह पिता रामसिंह(पत्नि काशीबाई) 50 शासकीय आबादी (गाँवठान)
कृपालपाल पिता रतनसिंह (पत्निकांति)
उपरी मंजिल
52.80
सिंगल मंजिल दीवार पत्थर की छत फर्शी
19.60
जीना पत्थर का
1.17 .
126.37
कुलयोग:
126
51
31.16
स्थाई निवास
डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा
छत खपरैल
शासकीय आबादी (गॉवठान)
राजेन्द्र सिंह पिता गुलाब सिंह (पत्नि सत्यवती) गुलाब पिता आधारसींग (अविवाहित)
उपरी मंजिल
31.16
सोमपाल पिता गुलाब (अविवाहित)
कुलयोग
62.32
मकान दीवार पत्थर छत खपरेल फर्श कच्चा
126
52
27.60
स्थाई निवास
सिगल दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा
शासकीय आबादी (गॉवठान)
16.12
मकान पक्का दीवार ईट की छत आर.सी.सी. फर्श पक्का
अजब सींग पिता गंगा सींग लोधी (पत्नि हरकुवर) 32.48
नेहरसींग पिता गंगा सींग (पत्नि रूकमन)
जीना पक्का
4.30
शौचालय पक्का जिंक सीट
1.54
82.04
कुलयोग:-
मकान दीवार पत्थर की छत सीमेंट सीट फर्श कच्चा
126
53
33.00
स्थाई निवास
सिगल दीवार पतथर की छत लेंटर फर्शी गाटर
शासकीय आबादी (गॉवठान)
47.08
सिगल दीवार पतथर की छत लेंटर फर्शी गाटर
अवधपुरी पिता भगवतपुरी (पत्निकिशोरी बाई) 20.52
शौचालय+ नहानी छत फर्शी गाटर
7.84
108.44
कुलयोग :
126
19.78
स्थाई निवास
फर्श पक्का मकान सिगल दीवार पत्थर की छत आर.सी.सी.
शंकर पिता हल्के पुरी (पत्नि राधारानी) 54 शासकीय आबादी (गॉवठान)
33.56
संतोषपुरी पिता शंकर नरेशपुरी पिता शंकर
डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच मे आर.सी. सी. फर्श पक्का
उपर की मंजिल छत खपरैल
33.56 महेशपुरी पिता शंकर
59.96
सिंगल मंजिल दीवार ईट छत आर.सी.सी. फर्श
पक्का
गौशाला दीवार पत्थर की छत खपरैल
38.70
12.075 सुरेशपुरी पिता शंकर
सिंगल दीवार पत्थर की. छत सीमेंट सीट फर्श
कच्चा
सिंगल दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा
85.10
शौचालय पक्काछत फर्शी गाटर
10.50
293.24
कुलयोग:-
1591
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा
55
126
45.99
स्थाई निवास
दहलान दीवार पत्थर की छत टीनसेट
मनोजपुरी पिता जगदीशपुरी (पत्नि शिवांगी) शासकीय आबादी (गॉवठान)
21.93
गौशाला दीवार पत्थर की छत टीनशेड
د
21.24
89.16
कुलयोग:-
मकान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा
56
126 जितेन्द्र पिता देवीपुरी
43.68
अस्थाई निवास
दहलान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श
शासकीय आबादी (गॉवठान)
15.00
कच्चा
10.40
दहलान पत्थर की गिरी हुई छत नही
मंदिर शंकर जी का आर.सी.सी
4.84
73.92
कुलयोग:-
51.15
मकान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा
126 खिलानपुरी पिता हल्केपुरी (पत्नि ताराबाई)
57 शासकीय आबादी (गॉवठान)
स्थाई निवास
19.60
दहलान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा
126
मुकेशपुरी पिता खिलानपुरी (पत्नि बिनीताबाई)
कुलयोग:-
70.75
डबल मंजिल दीवार पत्थर की छत खपरेल बीच 55.90
मे मचेरा लकडी का फर्श कच्चा
आबादी (गॉवठान) 58 शासकीय
अस्थाई निवास
17.64
सिंगल दीवार पत्थर का छत टीनशेड फर्श कच्चा
भगवतपुरी पिता लल्लेपुरी (पत्नि शदररानी) दीपक पिता अवधपुरी (पत्नि संगीता)
59
126
73.54
कुलयोग :-
28.80
स्थाई निवास
डबल मंजिल दीवार ईट की बीच पटमा छत खपरेल फर्श पक्का
शासकीय आबादी (गॉवठान)
शिवचरण पिता सोहनपुरी (पत्नि सरोजबाई)
शिल्पी पुत्री शिवचरण (अविवाहित)
उपरी मंजिल
28.80
सिंगल दीवार ईट की छत आर.सी.सी.
55.80
अभिषेक पिता शिवचरण (अविवाहित)
गौशाला दीवार लकडी छत टीन सेट
9.00
शौचालय पक्काछत प्लास्टिक सीट
2.72
नहानी दीवार ईट की छत प्लास्टिक सीट
126
60
2.61
127.73
कुलयोग
35.28
डबल मंजिज दीवार पत्थर की बीच में पटमा उपर खपरैल
दिनेशपुरी पिता अवधपुरी (पत्नि संध्याबाई)
शासकीय 'ओबादी (गॉवठान)
स्थाई निवास
उपरी मंजिल
35.28
दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल
61
126
28.00 .
98.56
कुलयोग :-
69.00
डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा छत खपरैल
जनकपुरी पिता नथूपुरी
शासकीय आबादी (गॉवठान)
अस्थाई निवास
उपर की मंजिल
69.00
दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल
54.00
दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल
49.50
>
कुल्योग :-
241.50- मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1592
[ भाग 1
गौशाला दीवार पत्थर छत टीनसैट
62
212 बडी बहु बेवा अर्जुनसींग शासकीय आबादी (गॉवठान)
15.30
स्थाई निवास लाखन सींग पिता अर्जुनसींग (अविवाहित)
दहलान दीवार पत्थर की छत टीन सेट
40.76
43.65
डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में गाटर फर्शी छत खपरा
खलक सींग पिता अर्जुनसींग (अविवाहित)
उपरी मंजिल छत खपरैल
43.65
कुलयोग:-
143.36
किचन पक्का छत आर.सी.सी.
212
63
शासकीय प्राथमिक शाला 26.33
कमरा पक्का छत आर.सी.सी.
शासकीय आबादी (गॉवठान)
54.72
शौचालय ईट की छत फर्शी
8.06
निवास हेतु उपयोग नही
शौचालय ओपन
4.08
कमरा पक्का छत आर.सी.सी.
29.80
122.99
कुलयोग-
64:
212
139.23
चबूतरा पत्थर का
मंदिर श्री देवी दुर्गा जी माता
69.75
मंदिर पक्कामय गुंबद छत आरसीसी.
शासकीय आबादी (गॉवठान)
निवास हेतु उपयोग नही
208.98
कुलयोग
डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा
212
46.64
स्थाई निवास
छत खपरेल
65 शासकीय आबादी (गॉवठान)
उपर की मंजिल
हरनाम सिंह पिता जगतसींग (पत्नि राजकुमारी) 46.64
सिगल मंजिल दीवार पत्थर की छत फर्शी
20.92
जीना पत्थर का
2.10
शौचालय
1.44
117.74
कुलयोग:-
मकान दीवार पत्थर की छत टीनशैड
66
212
7.84
स्थाई निवास
सिंगल दीवार पत्थर की छत फर्शी फर्श पक्का
शासकीय आबादी (गाँवठान)
15.68
गौशाला दीवार पत्थर की छत बरसाती
धर्मेन्द्रपिता सरदार सिंह (पत्नि अनारकली) 21.78
जीना पत्थर का
1.75
47.05
कुलयोग : -
मकान दीवार पत्थर की छत फर्शी
67
212 जगतसींग पिता रामसींग (गेंदाबाई) शासकीय आबादी (गॉवठान)
19.47
स्थाई निवास प्रीतम सींग पिता जगतसींग (अविवाहित)
गोलू सींग पिता जगतसींग (अविवाहित)
कुलयोग:-
19.47 1593
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
212
68
20.65
स्थाई निवास
डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में गाटर फर्शी छत खपरैल फर्श पक्का
हरीसींग पिता रामसींग (पत्नि इमरतीबाई) शासकीय आबादी (गॉवॅड्रान)
चंदन सींग पिता हरीसींग (पत्नि केशरवाई)
उपरी मंजिल दीवार ईट छत खपरैल
20.65
रामपाल पिता चंदनसींग (अविवाहित)
16.10
सिंगल मंजिल दीवार पत्थर की छत लेंटर फर्शी
गाटर
औतार पिता हरीसींग (पत्नि अंनतरानी)
43.26
डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच मे पटमा छत खपरेल फर्श कच्चा
सौरभ पिता औतार (अविवाहित)
उपरी मंजिल
43.26
29.01
सिंगल मंजिल दीवार पत्थर की छत लेंटर फर्शी
फर्श पक्का
खेत सींग पिता हरीसींग (पत्नि रामकली)
जीना पत्थर का
0.60
कुंलयोग:-
69
212
173.53
29.40
स्थाई निवास
डबल मंजिल दीवार ईट की बीच में आर.सी.सी. छत आर.सी.सी..
शासकीय आबादी (गॉवठान)
उपरी मंजिल छत आर.सी.सी.
द्वारका पिता गोपाल यादव (पत्नि यशोदाबाई) 29.40
21.60
सिंगल मंजिल दीवार ईट की छत आर.सी.सी.
फर्श पक्का
दीवार लकडी की छत बरसाती
13.95
गौशाला लकडी बरसाती
शौचालय छत सीमेंट सीट
1.44
जीना
3.89
99.68
कुलयोग
4.14
दुकान किराना टीन की बनी
212
70
कोमल सींग पिता आधार सींग शासकीय आबादी (गॉवठान)
निवास हेतु उपयोग नही
4.14
कुलयीग
307
24.60
अस्थाई निवास
मकान दीवार पत्थर की लेंटर छत फर्शी गाटर
फर्श पक्का
बहादुर पिता गंधर्व (पत्नि मीरा) 71 शासकीय आबादी (गॉवठान)
दहलान दीवार ईट की छत जींक सीट
20.400
सिंगल दीवार पत्थर की छत खपरैल
9.02
गौशाला लकडी बरसाती
7.480
शौचालय दीवार पत्थर की छत सीमेंट सीट
1.44
गौशाला दीवार ईट पत्थर छत टीन सेट
23.22
होदी पक्की
1.49
87.65
कुलयोग [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1594
मकान दीवार ईंट की छत खपरैल फर्श कच्चा
307
72शासकीय आबादी (गाँवठान)
देवसींग पिता गंधर्व सींग (पत्नि बिमलाबाई) 35.23
स्थाई निवास रामसींग पिता देवसींग (पत्नि सिलोचना)
दहलान दीवार लकडी छत बरसाती
22.88
दहलान दीवार ईट की छत खपरा बरसाती
26.99
साहबसींग पिता देवसींग (पत्निअर्चना)
किचिन लकडी बरसाती का
14.04
होदी पक्की
3.29
102.43
कुलयोग
73
307
21.73
पत्थर का चबूतरा + मड़िया
मडिया चबूतरा श्री कारसदेव
पत्थर का चबूतरा
शासकीय आबादी (गॉवठान)
28.60
निवास हेतु उपयोग नही
50.33
कुलयोग:-
7165.26
कुलयोग-
2- -' परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बो के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय , सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है: -
(1 ) , ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा ।
(2) कंडिका -1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को , जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा ।
(3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है , तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।
(4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा ।
(5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां , अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित
प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम
एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो , उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना या
(ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय या
(ग) वार्षिकी पालिसियां , जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रूपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा ।
1595
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है , को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन | निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।
(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।
(8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या एसे प्रभावित कुटुब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर - कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र स अनिच्छा से विस्थापित कियागया है , ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्टि करें ।
(9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।
(10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता " दिया जाएगा ।
(11 ) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेयं स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।
) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।
(12
(13 ) आंवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।
3- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों / जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं , यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।
(1 ) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।
(2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं ।
(3) , भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।
(4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।
(5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
(6) ' उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
(7) यथेचित पंचायत घर मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023
1596
[ भाग 1
(8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य 'सम्मिलित होनी चाहिए ।
(१) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
(10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
(11 ) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर- परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
(12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
(13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
(14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
(15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
(16) बच्चो के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
(17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
(18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल
19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा (
(20) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।
(21 ) प्रभावित कुटुबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील बण्डा के ग्राम पनारी में शासकीय भूमि खसरा नंबर-33 कुल रकवा 139.170 हे. में से 120.00 हे . भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-633 / 19 (3 ) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 28/09/2019 द्वारा तथा तहसील मालथौन के ग्राम पिथौली पटवारी हल्का नंबर 61 मे खसरा नंबर 44 रकबा 12.37 हेक्ट. मे से रकबा 10.00 हेक्ट. भूमि न्यायालय कलेक्टर , सागर के प्रकरण क्रमांक-19 अ / 19 (3 ) वर्ष 2020-21 में पारित आदेश दिनांक 27/08/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. । जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 30X50 वर्गफुट का आवासीय भू- खण्ड मौजा पनारी एवं पिथौली की आवंटित भूमि में प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी ।
(22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम / मकानों में अधिनियम | 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में | निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा ।
(23) अधिनियम की धारा 3 डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति / कुटुंब को दिया जावेगा ।
4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितो के लिए प्रतिकारो और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय
अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मालथौन जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 27/03 /2022 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पतियों मे अपने अपने हितो की प्रकृति तथा ऐसे हितो के लिए प्रतिकर के दावो की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापो के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।
5- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मालथौन जिला सागर तथा परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
1597
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
क्र.- 53-अ- 82-21-22- भू-अर्जन-23-1616
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्तियाँ प्राप्त नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) मे उल्लेखित शासकीय भूमि पर स्थित मकानों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । प्रस्तावित भूमि पर स्थित शासकीय मकानों के अर्जन के कारण कुटुंबों का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना भी सभांवित है । अतः शासकीय भूमि पर स्थित मकानों का अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2 ) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है ।
बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य
(1 ) परियोजना का नाम :
(2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
2. तहसील : मालथौन
: पिथौली
3. ग्राम
4. पट.ह.नं.- : 61
:
0.980 हेक्ट०
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
1885.52 वर्गमीटर
:: अनुसूची 01:
स्वामित्व का प्रकार अर्जित भूमि(रकवा हेक्टे.मे. )
खसरा क्र.
भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम
स. क्र.
भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
पड़ती
असिंचित
सिंचित
क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्टे. में)
6
4
3
2
1
78
56
0.000
0.200
0.540
कुआ पक्का-1
0.000
53
1
भूमि स्वामी अशोक कुमार पिता फुल्ले पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.000
0.440
0.440
0.000
54/1
भूमिस्वामी 2 खूबा पिता चेतू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
कुआ कच्चा-1 मुनगा-1 नीबू-1 सूलबबूल-5 साज-1
0.000
0.000
0.220 0.120
54/2
भूमि स्वामी 3 हीरालाल पिता तिजई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.000 0.000
0.220 0.220
54/3
4
भूमिस्वामी ज्ञानी पिता तिजई हरिजन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
बेरी -1 गुरार-1 नीम-1
सूलबबूल-1
0,980 0.000 0.000
1.420.
4
कुलयोग मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
[ भाग 1 1598
:: भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुंबों एवं मकान इत्यादि का विवरण ::
प्रभावित मकान का विवरण
स. क्र.
अभिलेखानुसार ख.नं. भू-धारक का विवरण
मकान धारक का विवरण भूमि पर निर्मित
झोपड़ी/ कच्चा कबेलू/ टिनशेड़/ पक्का गाटर फर्शी/आर.सी.सी.
मकान का क्षेत्रफल (वर्ग.मी.मे)
धारा -11 के प्रकाशन दिनांक को धारा उडी के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण
प्रभावित मकान मे मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई/ अस्थाई)
7
8
6
4
5
2
3
1
शासकीय
31.20
1
56
स्थाई निवास
मकान डबल मंजिल दीवार ईट की बीच पटमा लकडी का छत खपरेल फर्श पक्का
जाहर पि. खूबे अहिरवार (पत्नि भूरीबाई)
उपर की मंजिल छत खपरैल
31.20
दहलान दीवार ईट की छत कंकीट गाटर फर्शी
28.80
शौचालय पक्कासीमेंट सीट
2.75
पानी होदी पक्की
3.30
प्लींथ पक्की भरी पडी
53.32
150.57
कुर्लयोग:-
शासकीय
39.65
2
56
पी.एम आवास बिना प्लास्टर
स्थाई निवास खूबे पिता चेतु अहिरवार
20.15
दहलान दीवार ईट की छत RCC
L
59.80
कुलयोग:-
44.00
शासकीय
3
मकान पक्काबिना प्लास्टर छत RCC
56
स्थाई निवास संजूपिता जाहर अहिरवार (पत्निभारती)
44.00
कुलयोग:-
शासकीय
60.75
56
4
दीवार ईट की छत RCC फर्श पक्क
ऑगनबाडी भवन
निवास हेतु उपयोग नही
60.75
कुलयोग
शासकीय
28.08
मकान पक्का बिना प्लास्टर छत RCC फर्श पक्का
56
5
स्थाई निवास
*
21.45
दहलान दीवार ईट की छत RCC . फर्श पक्क
धनप्रसाद पिता किशोरी अहिरवार (पत्नि धनप्रसाद)
49.53
कुलयोग
शासकीय
14.15
मकान दीवार ईट छत खपरेल फर्श कच्चा
6
स्थाई निवास
दहलान लकडी छत टीनशेड
12.30
56 मूरत सींग पिता मानसींग लोधी (पत्नि नीमाबाई)
26.45
कुलयोग:-
32.26
शासकीय 56
7
स्थाई निवास
मकान दीवार ईट + पत्थर छत जिंक सीट फर्श
कच्चा
भूपेन्द्र सींग पिता जाहरसींग लोधी
दहलान दीवार ईंट लकडी छत बरसाती
21.75
54.01
कुलग्योग:-
كثير 1599
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
भवन पक्का गाटर फर्सी फर्श पक्का दीवार ईट
8
333 एकीकृत माध्यमिक शाला
58.52
भवन दीवार ईंट की छत गाटर फर्सी फर्श पक्का
शासकीय आबादी (गांवठान)
26.62
भवन दीवार ईट की छत आर.सी.सी फर्श पक्का 18.725
निवास हेतु उपयोग नहीं
भवन दीवार ईट की छत आर.सी.सी फर्श पक्का 18.88
भवन दीवार ईट की छत आर.सी.सी फर्श पक्क
सोचालय पक्का छत आर.सी.सी 45.82
9.79
भवन दीवार ईट की छत आर.सी.सी फर्श पक्क 18.50
भवन दीवार ईट की छत आर.सी.सी फर्श पक्क 21.06
भवन दीवार ईट की छत आर.सी.सी फर्श पक्क 43.74
भवन दीवार ईट की छत आर.सी.सी फर्श पक्क 57.003
भवन दीवार ईट की छत आर.सी.सी फर्श पक्क 54.76
होदी पक्की
0.810
बाउन्डी बाल बीच में लोहे का गेट
सोचालय पक्काछत आर.सी.सी
कुलयोग:-
शासकीय
67.4
6.46
-448.09
31.36
मकान दीवार व छत लकडी बरसाती
76
9
स्थाई निवास
सौचालय दीवार ईट छत जिंक सीट
चाली पिता हीरा आदिवासी (पत्नि चॉदनीबाई)
कुलयोग:-
शासकीय
1.43
32.79
दीवार ईट छत खपरेल फर्श कच्चा
10
76
21.00
अस्थाई निवास
दहलान दीवार ईट छत टीनसेट फर्श कच्चा
मीनाबाई पति रामप्रसाद आदिवासी
14.10
सौचालय दीवार ईट छत जिंक सीट
कुलयोग:-
1.54
36.64
मकान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा
शासकीय
76
11
20.48
स्थाई निवास
दहलान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा 16.00
गौशाला दीवार पत्थर की छत बरसाती फर्श कच्चा
गनेश पिता हल्के अदिवासी (पत्नि सुनीता)
10.20
1.54
सौचालय दीवार ईट की छत जिंक सीट
मकान दीवार ईंट की छत आर.सी.सी. फर्श पक्का
कुलयोग:-
26.445
74.67
मकान दीवार पत्थर की छत टीनसेट फर्श कच्चा
शासकीय 76
12
भोपालसींग पिता नारानसींग लोधी
कुलयोग:-
शासकीय 196
22.40
अस्थाई निवास
22.40
75.60
चबूतरा पक्का आर.सी.सी छत टीनशेड
13
9.00
चबूतरा के उपर मंदिर पक्का फर्श पक्का
मंदिर श्रीदेव हनुमान जी स्वामी
81.00
यज्ञशाला चबूतरा पत्थर छत घास- फूस
चबूतरा शंकर जी का पक्का
कुलंयोग:-
शमशान घाट
441
14
निवास हेतु उपयोग नही
39.53
205.13
37.21
शमशान चबूतरा पक्का आर.सी.सी पिलर लोहे के छत टीनसेट शासकीय (कब्रिस्तान)
कुलयोग:-
निवास हेतु उपयोग नही
3.7.21 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1600
[ भाग 1
48.00
शासकीय 209
15
स्थाई निवास
मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकडी छत खपरेल फर्श कच्चा
मानसींग पिता कल्यान लोधी (पत्निजीराबाई)
हनुमत पिता मानसींग (पत्नि प्रभा बाई)
उपरी मंजिल
48.00. भोपाल पिता मानसींग (पत्नि अनीता)
9.68
दहलान सिंगल दीवार पत्थर की छत फर्शी फर्श
कच्चा
14.58
मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर ईंट बीच मे पटमा लकडी का छत खपरैल
अरविंद पिता मानसींग (पत्नि इमरती)
उपर की मंजिल छत खपरैल
14.58
38.40
मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर बीच मे पटमा लकडी का छत खपरैल
उपर की मंजिल छत खपरैल
38.40
कमरा दीवार पत्थर की छत टीनशेड
14.80
होदी पक्की
2.00
शौचालय पक्का सीमेंट सीट
1.44
229.87
कुलुयोग:-
155.15
209
शासकीय16
स्थाई निवास
मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकडी छत खपरेल फर्श कच्चा
1 भोपाल सींग पितः नारानसींग (पत्नि प्रभाबाई)
उपरी मंजिल
155.15
22.20
दहलान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी फर्श
पक्का
10.56
मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकडी छत फर्शी फर्श पक्का
उपर की मंजिल खपरेल
10.56
353.62
कुलयोग:-
1885.52
कुल्योग
2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बो के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय , सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार हैः-
(1 ) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा ।
(2 ) कंडिका -1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा ।
1601
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा । (3)
(4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा ।
(5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां , अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने ' और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो , उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए , व्यवस्था किया जाना या
(ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय या
(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुंटुंब कम से कम दो हजार रूपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा ।
(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब , जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है , को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मास्वार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।
(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब , भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।
(8 ) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या एसे प्रभावित कुटुब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर - कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागतं ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र स अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्टि करें ।
(9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।
(10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता " दिया जाएगा ।
(11 ) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।
(12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी । (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।
3- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों / जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य [ भाग 1 1602
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।
(1 ) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।
(2 ) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं ।
(3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।
(4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।
(5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
(6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
(7) यथेचित पंचायत घर
(8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए ।
(9) जाति- समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
(10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
(11 ) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर- परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
(12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
(13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
(14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
(15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
(16) बच्चो के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
(17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
(18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा
(19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
(20) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।
(21 ) प्रभावित कुटुबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील बण्डा के ग्राम पनारी में शासकीय भूमि खसरा नंबर-33 कुल रकवा 139.170 हे. में से 120.00 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर , सागर के प्रकरण क्रमांक-633 / 19(3 ) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 28/09/2019 द्वारा तथा तहसील मालथौन के ग्राम पिथौली पटवारी हल्का नंबर 61 मे खसरा नंबर 44 रकबा 12.37 हेक्ट. मे से रकबा 10.00 हेक्ट. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-19 अ / 19(3) वर्ष 2020-21 में पारित आदेश दिनांक 27/08/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 30X50 वर्गफुट का 1603
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
आवासीय भू- खण्ड मौजा पनारी एवं पिथौली की आवंटित भूमि में प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी ।
(22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम / मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा ।
(23) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति / कुटुंब को दिया जावेगा ।
4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितो के लिए प्रतिकारो और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मालथौन जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 84/03 /2022 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि , परसम्पतियों मे अपने अपने हितो की प्रकृति तथा ऐसें हितो के लिए प्रतिकर के दावो की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापो के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो , के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।
5- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मालथौन जिला सागर तथा परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1604
क्र. - 03-अ- 82-18-19-भू-अर्जन- 23-1836
[ भाग 1
(देखिये धारा 19 एवं 21 )
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2 ) मे उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उर्चित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है ।
बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य
(1) परियोजना का नाम :
भूमि का विवरण
(2)
सागर
1. जिला
बण्डा
2. तहसील
3. ग्राम
सलैया खूर्द
08 4. पट.ह.नं.-
150.07 हे.
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
01::
::अनुसूची -
स्वामित्व का प्रकार
भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां
खसरा क्र.
नाम भूमि स्वामी का नाम / पिता का
क्र. स.
2
3 अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे.मे. )
असिंचित पडती
सिंचि त
क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्टे. में)
6
4 1
ジ
8
5
0.000
1.600
0.010
1.610
2 1
भूमिस्वामी कल्पना पति सुनील कुमार साहू पता सा कटरा सागर भूमि स्वामी
कुआपक्का-1 गुरार-1 छेवला-1 अमरूद-39 जिमरिया-1 सेव-1 , बेरी-1 आम-1,नीबू-2 मुनगा-1
1.610
0.000
4 2
भूमिस्वामी अर्जुन सिंह पिता शालगराम यादव सा मोठी राजुल पिता राजेन्द्र प्रसाद राजोरिया सा. गोपालगंज सागर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
1.610 0.000
बबूल-2 बासभिरा-2 घोट-1 छेवला-2 यूकेलिपटिस-7
1.210 1.210
5/2
0.000 0.000
गुरार-1 टूयूबबेल-1 साज-1 यूकेलिपटिस-5 बासभिरा-3 बबूल-1 बीजा-1 जाचेर-2 1605
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
0.400 0.400 0.000 0.000
बबूल-3
5/1
3
भूमिस्वामी अमोल पि. खुमान काछी पता सा. देह भूमि स्वामी
बासभिरा -1
चिरोल-1
आवला-1
सीताफल-1
आम-4 नीबू-8
जामुन-1 रायकरोदा-1
0.000
6 4
भूमिस्वामी लोटन पि. सरू पता नि. बहरोल भूमि स्वामी
0.000
1.610 1.610
केम-5 साज-1 छेवला-1 गुंजा-1
0.000 0.000
1.610 1.610
7 5
भूमिस्वामी रमेश पिता मंगल मुन्नीबाई बसंतीबाई पुत्री मंगल पता नि. बहरोल भूमि स्वामी
गुजा-2 छेवला-4
केम-2 साज-5
नीम-1 खेर-3
जाचेर-2
अस्तो-1
चिरोल-1
0.000 0.000
8 6
भूमिस्वामी जगदीश पि. हरिनारायण पता नि. बहरोल भूमि स्वामी
1.640 1.640
1.210 1.200 0.000 0:010
भूमिस्वामी 10/1
7 नब्बू पिता परसादी ललताबाई पुत्री परसादी पता नि. बहरोल भूमिस्वामी
टूयूबबेल-1 साज-1 छेवला-1 हड्वा -1 जाचेर-1
0.400
10/2
भूमिस्वामी 8 बहादुर सिंह पिता रूपसिंह राजपूत पता नि. हटा भूमि स्वामी
1.730 1.730 0.000 0.000
13/1
भूमिस्वामी 9 सत्यनारायण पि. कच्छेदी भागबाई प्रागबाई पुत्री कच्छेदी जसरथ छोटेलाल शिवराज पिता रूपसींग उर्फ रामसींग उर्मिला पुत्री रूपसींग उर्फ रामसींग रामप्यारी बेबा रूपसींग उर्फ रामसीग पता सा. उल्दन भूमि स्वामी
गुरार-1 पीपल-1 आवला-1 बेरी -1
0.010
1.720 1.710 0.000
13/2
भूमिस्वामी 10 दुरगसींग देशराज उदयभान पिस. दशरथ पता सा. उल्दन भूमि स्वामी
)
कुआपक्का-1 बबूल 1 नीम-1 गुरार-1 जामुन-2 आम-1
14
भूमिस्वामी 11 अशोककुमार पुत्र रामशरण पता उल्दन बन्डा भूमि स्वामी
1.400 1.390 0.000 0.010 कुआपक्का-1
0.000
0.000
1.210 1.210
15
भूमिस्वामी 12 भवरसिंग पि. पप्पू गुड्डी ना.वा. पि. पप्पूपालक भाई भवरसिंग पता नि. बहरोल भूमि स्वामी
0.000
0.110 0.110 0.000
16
भूमिस्वामी
0.080 0.080 0.000 0.000
20
82
0.110 0.110 0.000 0.000
0,000 0.000
232
13 वीरसींग पुत्र घनश्यम जाति पाल पता उल्दन बन्डा 1/2 भूमि स्वामी अर्जुन पुत्र पर्वत जाति पाल पता उल्दन 1/10 भूमि स्वामी विकम पुत्र पर्वत्त जाति पाल पता उल्दन 1/10 भूमि स्वामी बंटी पुत्री पर्वत जाति पाल पता उल्दन 1/10 भूमि स्वामी संगीता पुत्री पर्वत जाति पाल
0.910 0.910
बासभिरा-4 अमरूद -2 नीम-1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1606
पता उल्दन 1/10 भूमि स्वामी कल्लोबाई बेवा पर्वत जाति पाल पता उल्दन 1/10 भूमि स्वामी
[ भाग 1
1.400
0.000
0.000
1.400
भूमिस्वामी 17
14 जाहर पि. धंसा पता नि. बहरोल व भाग भूमि स्वामी
0.180
0.180
भूमिस्वामी 18
0.000 0.000
0.630
21
सेमर-1 0.630
0.000
1.210 0.000
1.210
244
15 देवेन्द्र पुष्पेन्द्रसिंह पिस. देवभानसिंह चन्द्रकांता ववा देवभानसिंग पता नि. बहरोल भूमि स्वामी
कोहा-1 छेवला-2
0.030
1.580 0.000
23
16
भूमिस्वामी रेखारानी जोजे कल्याण शोभा रानी जोजे शेवराम पता नि. शंकरगढ़ सागर भूमि स्वामी
1.610
कुआपक्का-1
कंजी-1
सागोन-2
नीम-1
सूलबबूल-2
अमरूद-3
नीबू-2 केर -1
बेरी-3
पपीता-5
0.010
0.140 0.000
0.150
कुआकच्चा-1
24/1/1
भूमिस्वामी 17
0.000
0.000
0.130 0.130
28/2
0.000 0.000
अमरूद -2 0.080 0.080
43/4
0.400 0.400
43/7
तेजराम पिता गनपत उर्फ गम्पे पटैल पता नि. सलैयाखुर्द बंडा सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमि स्वामी
0.460 0.460 0.000 0.000
43/8
रेंजा-1
0.000 0.000
0.590
0.590
74/2
छेवला-1 अमरूद -1
जामून-1
0.000
पीपल-2 0.140 0.140 0.000
24/2
भूमिस्वामी
0.000 0.000
0.130 0.130
28/4
18 काशीराम पिता गनपत उर्फ गम्पे पटैल पता सा. बहरोल भूमि स्वामी
0.000 0.000
0.710 0.710
43/2
0.220 0.000 0.000
0.220
43/10
0.600 0.590 0.000 0.010
74/1
कुआपक्का-1 उमर-1 अमरूद-4 नीबू-4
0.000
0.130 0.000
0.130
28/1
भूमिस्वामी
0.010
0.000
1.190
कुआपक्का-1 1.200
43/1
19 बिहारी रामप्रसाद पिस. श्यामलाल शांतीबाई वेवा श्यामलाल शारदाबाई गुलाबबाई पुत्री श्यामलाल पटैल पता सा. बहरोल भूमिस्वामी
टूयूबबेल-1
सूलबबूल-1
नीम-2 गुजा-1
यूकेलिपटिस-5 बेरी-1
आवला-1
बासभिरा-2
सीसम-2
0.100
43/5
गुजा-1 बेरी-1
0.220 0.000 0.000
0.220
43/9
0.000 0.000
0.130
0.130
28/3
भूमिस्वामी
0.620 0,000 0.010
0,630
43/3
20 नोनीबाई वेवा जयराम अशोक महेश महेन्द्र पिस . जयराम मालती पु. जयराम पटैल पता
कुआपक्का-1 अमरूद-1 1607
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
0.000
0.080 0.000
0.080
43/6
सा. बहरोल भूमि स्वांमी
0.220
0.220
43/11
0.010
0.000
0.590 0.580
74/3
0.000
29
भूमिस्वामी 0.700 0.700 0.000
कुआपक्का-1 रेजा-1 बेरी -2 गुमेर-1
0.010
0.420 0.000
0.430
31
कुआपक्का-1
0.000
0.000
48 21 पुनू पंचू पिस. गन्दुवा लच्छी बारीबाई पुत्री गन्दुवा नि. बहरोल ईश्वरबाई प्रेमबाई पुत्री गनपत पता नि. चन्द्रपुरा भूमि स्वामी
0.510 0.510
0.000 0.020
0.720 0.700
30/1
भूमिस्वामी 22 पुनू पुत्र गंदुवा जाति लोधी पता सलैया खुर्द बन्डा सागर मध्य प्रदेश 3/72 भूमि स्वामी पंचू पुत्र गंदुवा जाति पटेल पता बहरोल बंडा सागर मध्य प्रदेश 3/72भूमि स्वामी लच्छणीबाई पुत्री गन्दुवा जाति पटेल पता बहरोल बंडा सागर मध्य प्रदेश 23/72भूमि स्वामी बारीबाई
पुत्री गन्दुवा जाति पटेल पता बहरोल बंडा सागर मध्य प्रदेश 23/72भूमिस्वामी
कुआपृक्का-1 कुआकच्चा-1 छेवला-1
0.880 0.000 0.020
0.900
32
भूमिस्वामी 23 दयाराम प्यारेलाल धुन्चे हल्काई पिस. परमसुख पटैल पता सा. बहरोल भूमि स्वामी
कुआपक्का-1 ट्यूबबेल-1 बबूल-1 रेंजा-1 अमरूद-2
0.030
33/1
भूमिस्वामी, 24 देवीसींग पिता कीरतसिंह पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.000
0.000
1.120 1.120
44/1
नीम-1 बबूल-1
0.590 0.590 0.000 0.000
68/1
0.000 0.020
0.170 0.150
89/1
कसई-1 नीम-1 बेरी-4 सूलबबूल-45 चमेली-1 सागोन-1 कपास-1 अमरूद-5 नीबू-2 बेल-3 आवला-3 अनार-1
0.220 0.000 0.000
0.220
144/1
0.000
छेवला-1
0.000
218/1 0.640 0.640
0.400 0.400 0.000 0.000
222/1/1
0.000
0.000
0.030 0.030
33/2
भूमिस्वामी 25
0.010
0:160 0.000
0.170
89/2
रामकुमार भाईसहाब मेघराज पिता बलराम सावित्री बे . बलराम राजेश्रवरी पिता बलराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सूलबबूल-4 नीम-1 इंमली-2 चमेली-1 बेरी-4 अनार-1 अमरूद-3
0.060
34
भूमिस्वामी 26. कुशुमबाई पति राजाराम पता नि. बहरोल भूमि स्वामी
छेवला--1 बबूल-1 रेंजा-1 भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1608
0.000 0.000
0.620
0.620
35
भूमिस्वामी 27
0.000
0.000
0.520
36 कौशिल्याबाई पिता हल्के पता बंडा 1/9 भूमि स्वामी विकमसीग गजराजसींग जाति लोधी पता बहरोल 1/15 भूमि स्वामी गिरवरसींग पुत्र गजराजसींग जाति लोधी पता बहरोल 1/15 भूमि स्वामी शिवकली पुत्री गजराजसींग जाति लोधी पता बहरोल 1/15 भूमि स्वामी हल्ली पुत्री गजराजसींग जाति लोधी पता बहरोल 1/15 भूमि स्वामी कुसुमबाई बेवा गजराजसींग जाति लोधी पता बहरोल 1/15 भूमि स्वामी भीकम पुत्र गुलाबसींग जाति लोधी पता बन्डा 1/12 भूमि स्वामी देशराज पुत्री गुलाबसींग जाति लोधी पता बन्डा 1/12 भूमि स्वामी राजसींग पुत्र गुलाबसींग जाति लोधी पता बन्डा 1/12 भूमि स्वामी गंगाबाई बेवा गुलाबसींग जाति लोधी पता बन्डा 1/12 भूमि स्वामी सुदामाबाई पुत्री हल्के जाति लोधी पता बन्डा 1/9 भूमि स्वामी कड़ोरी पुत्र हल्के जाति लोधी पता बन्डा 1/9 भूमि स्वामी
0.520
0.550
0.000
0.000
0.550
37/1
भूमिस्वामी
टूयूबबेल-1
0.520 0.000
0.520
0.000
कोहा-1
195/1
28 इमरत सिंह पिता शोभाम पता सा. देह बंडा 1/3 भाग भूमि स्वामी प्रेमसिंह पिता शोभाराम पता सा.देह बंडा 1/3 भाग भूमि स्वामी कुसुम पुत्री शोभाराम पता सा.देह 1/3 भाग, भूमिस्वामी
0.000
0.420
0.010
0.430
37/2
भूमिस्वामी 29
कुआकच्चा-1 सीसम-2 छेवला-1
0.000
0.640
0.000
छेवला-1 0.640
195/2
ध्रुवसींग पुत्र हीरासींग जाति लोधी पता सलैया खुर्द 1/3 भूमि स्वामी हम्मीरसींग पुत्र हीरासींग जाति लोधी पता सलैया खुर्द 1/3 भूमि स्वामी कुंबरबाई बेवां हीरासींग जाति लोधी पता सलैया खुर्द 1/3 भूमि स्वामी
0.700 0.000 0,000
38
भूमिस्वामी 30
0.700
यूकेलिपटिस-3 रूसल्ला-1 बेरी-4
0.660 0.000
65
0.660
0.000
0.000
0.450
0.000
181
0.450
0.000
1.150 1.150
0.000
195/3
रतनबाई वेवा खेतसींग भूपेन्द्र प्रवेन्द्र ना.वा.पि. खेतसींग बबीता वा. आरती पुष्पा ना.वा.पुत्री खेतसींग पा मॉ रतनबाई वेवा खेतसींग प्रहलाद पि. पर्वतसींग बड़ी बहू उर्फ बेटीबाई वेवा पर्वतसींग पता सा. बहरोल भूमि स्वामी
कोहा-1 छेवला-3 रूसल्ला-1
0.000
0.200
198/1
0.000 0.000
39
भूमिस्वामी 31 भबूदे जगन्नाथ पि. भग्गे भना पुत्री भग्गे सीताराम शालकराम मलखान पि. गनेश फूलबाई मल्लोबाई पुष्पाबाई पुत्री गनेश पता सा. बहरोल भूमि स्वामी
0.120 0.120 1609
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
0.130 0.130
भूमिस्वामी 40
32 नंदराम पुत्र बारेलाल पता बम्होरी हुड्डा 1/4 भूमि स्वामी प्यारेलाल पुत्र बारेलाल पता बम्होरी हुड्डा 1/4 भूमि स्वामी राजाराम पुत्र बारेलाल पता बम्होरी हुड्डा 1/4 भूमि स्वामी रामदीन पुत्र बारेलाल बम्होरी हुड्डा 1/4 भूमि स्वामी पता
0.130
0.130
भूमिस्वामी 41
33 भबूदे जगन्नाथ पि. भग्गे सीताराम शालकराम मलखान पि. गनेश गोराबाई बेवा गनेश फूलाबाई मल्लोबाई प्रभाबाई भूमि स्वामी पुत्री गनेश पता नि. बहरोल भूमि स्वामी
खेर-1
0.130
0.130
भूमिस्वामी 42
34 तिजई पिता पंचू सियाबाई कमलाबाई पुत्री पंचू छोटे रगनाथ राम पिस. टूडे मथुराबाई देवा मन्नू रोहण वा. जग्गो मल्ली सुखवती ना.वा.पु. मन्नू वली मॉ मथुराबाई वेवा मन्नू रामकली वेवा . हरवंशी, रतीबाई पुत्री हरीसींग नि. बहरोल भूमि स्वामी
0.230 0.000 0.010
0.240
नीम-1
44/2/1
भूमिस्वामी
35 सावित्री वेवा बलराम राजपूत पता सा. देह भूमि स्वामी
0.190 0.190 0.000 0.000
44/3
36
भूमिस्वामी
0.210 0.210 0.000 0.000
45/3
पर्वत्तसींग उर्फ उजयारसींग पि. महाराजसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
61/1 0.800 0.800 0.000 0.000
0.000
बरगद-2
61/2 0.300 0.300 0.000
0.530 0.000 0.000
0.530
96/3
गूंजा-1 रेजा-1 अस्तो-1 आम -1 बेरी-2
0.030 0.020 0.000 0.010
116
अमरूद -1
बेल-1
0.060 0.000 . 0.000
बेरी-1
126/1 0.060
0.060
बेरी -1
126/2
0.060 0.000 0.000
0.000 0.000
0.150 0.150
131/2
सागोन-3 यूकेलिपटिस-5 सूलबबूल-14 आवला-6
0.000
0.210 0.210 0.000
144/2
0.000 0.000
0.270
203
0.270
0.470 0.000
0.470
0.000
204/1
0.140 0.000 0.000
205/1 0.140
37 रमेश पिता मोहन पता नि. ग्राम भूमिस्वामी 45/1 0.210 0.210 0.000 0.000
भूमिस्वामी 61/4 0.290 0.290 0.000 0.000 गुमेर-1
96/1 0.530 0.530 0.000 0.000
बबूल-2 सागोन-1 कोहा-1 बेरी -1 सूलबबूल-5 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1610
भूमिस्वामी 38 कल्लोबाई जोजे उजयारसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 39 शेरसींग गोदनसींग पि. जनकसींग भवरसींग पि. पप्पू बारी बहू वेवा पल्टू गुड्डीबाई पुत्री पप्पू शिवसींग परताप ईदल लखन पिता भगुन्त राधाबाई वेवा मगुन्तसींग सा. बहरोल भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 40 दरयान पि. परमसुख पता नि. बहरोल भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 41 गजराजसींग पिता नोनेजू पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 42 इमरत पिता नोनेजू पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 43 साहबसींग पिता उमराव पता बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी सुमित नाबालिंग पिता पिटपिट संरक्षक खुद माँ धनबाई जाति लोधी पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/24 भूमि स्वामी
[ भाग 1
सागोन-5 130/2 0.020
सूलबबूल-3 अमरूद-1
बेल-1
0.000 0.000
0.150 0.150
रेंजा-1 131/1
0.000
0.320
159
0.320
0.000
बबूल-1 सूलबबूल-1
0.230 0.000 0.000
0.230
204/2
0.070
छेवला-1 205/2
0.210 0.210 0.000 0.000
45/2
0.300 0.300 0.000 0.000
61/3
0.000
46
1.060
1.060
0.000
0.000
47
0.500
0.000
0.000
0.310 0.310
49
0.300
51
बेरी-1 112
0.030
0.040 0.000
114
0.040 0.000
सूलबबूल .- 1 बेरी-2
0.060
125
सूलबबूल-2 बबूल-1 बासभिरा-2 ईमली-1
सेंमर-1 163
0.100
167
0.410 0.410 0.000 0.000
गुरार-1
200
0.470 0.000 0.000
0.470
50
0.310 0.310 0.000 0.000
0.000
0.080 0.080
109
0.000
सूलबबूल-3 जामुन-1 बेरी-6 अमरूद-1
0.000 0.000
0.070
0.070
121
सागोन-1 बेरी-1
160
0.100 0.100 0.000 0.000
0.500 0.000 0.010
0.510
164
कुआ पक्का-1
नीम-1
0.000
0.600 0.600
201
0.000
सूलबबूल -1
0.310 0.000 0.000
52
0.310
रेंजा-2 पीपल-1 खेर-1 बबूल-1 नीम-1 बेरी-2
रेंजा-2 0.470 0.470 0.000 0.000
69
0.000
बेरी -1 0.060 0.060 0.000
110 1611
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
0.050
0.020
127
सागोन-1 सूलबबूल-3 नीबू-1 अमरूद -3
221
0.530 0.530
सोमपाल नाबालिंग पुत्र पिटपिट संरक्षक खुद माँ धनबाई जाति लोधी पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/24 भूमि स्वामी सुमन नाबालिंग पुत्री पिटपिट संरक्षक खुद माँ धनबाई'जाति लोधी पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/24 भूमि स्वामी धनबाई बेवा पिटपिट जाति लोधी पता सलैया खुर्द बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/24 भूमि स्वामी गुलझार पिता उमराव पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/6 भूमि स्वामी भूरे पिता उमराव पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/6 भूमि स्वामी हनमत पिता उमराव पत्ता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/6 भूमि स्वामी मूरीबाई बेवा उमराव पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/6 भूमि स्वामी
1.100 1.100 0.000 0.000
53/1
भूमिस्वामी
44 बाबूसींग पिता रतनसींग पता सा. देह भूमि स्वामी
चिरोल-1 रेंजा-3 , नीम-1 छेवला-1
1.400 1.400 0.000 0.000
87/1
रेंजा-2 पीपल-1 सूलबबूल-5 सागोन-2 कोहा-2 बेरी-15 मेनार-10 खजूर-8
0.190 0.170 0.000 0.020
90/1
बबूल-2 बासभिरा -1 सूलबबूल-1 कचनार-1 बेरी-6 इमली-1
1.230 1.230 0.000 0.000
223/1
सूलबबूल -1 छेवला-1 पीपल-1 रेजा-2
1.000 1.000 0.000 0.000
223/2
0.020 0.000 0.020 0.000
भूमिस्वामी 53/2
45 मुन्नीबाई पति देवेन्द्रसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
1.200 0.000 0.000
46.
भूमिस्वाभी 53/3 1.200
आवला-1 बेरी-1
0.060
168/1
प्रतीकसिंह ना. वा. वल्द व वली विजयसिंह वल्द बलवन्तसिंह पता सा. बहरोल भूमि स्वामी
2.340 2.340 0.000 0.000
178/1
2.300 2.300 0.000 0.000
47
भूमिस्वामी 54/1
महुआ-3 आवला-1 रामराज ना बा पिता जनकसिंह पंता निवासी कुल्ल सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमि स्वामी
1.150 1.150 0.000 0.000
54/2/1
बबूल-1
भूमिस्वामी
0.200
30/2
48 जनकसींग पिता गजराजसींग पता सागर भूमि स्वामी 1612
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
[ भाग 1
0.350 0.000 0.000
रेंजा-1 0.350
57/1
भूमिस्वामी 49
0.000
0.520 0.520 0.000
138
दुर्जनसींग पि. फूलुसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.500
191
1.600 0.000 0.000
1.600
चिरोल-1
57/2
भूमिस्वामी 50 अरविन्द पिता रामविशाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
येरमा-2
छेवला-1
साज-1 केंथ -1
बेरी-1
2.260 2.250 0,000 0.010
58/1
भूमिस्वामी 51
कुआपक्का-1
महुआ-1
साज-1
कसई-1
छेवला-1
अमरूद-2
0.060
145
0.060
180/1
0.820 0.000 0:000
0.820
58/2
उदयमान पिता रूपसींग पता सा. देह सागर म० प्र ० 1/7 भाग भूमि स्वामी भगवानसींग पिता रूपसींग पता सलैया खुर्द बन्डा सागर म०प्र० 1/6 भाग भूमि स्वामी इंद्राजसिंह पिता रूपसींग पता सलैया खुर्द बन्डा ' सागर म० प्र० 1/6 भाग भूमि स्वामी मझली विन्ना पुत्री रूपसींग पतासलैया खुर्द बन्डा सागर म ०प्र ० 1/6 भाग भूमि स्वामी हल्की बिन्ना पुत्री रूप सींग पता सलैया खुर्द बन्डा सागर म०प्र० 1/6 भाग भूमि स्वामी जसवंत, प्रति. पिता वीरसींग, राजबाई बेवा वीरसींग सा. देह पता सागर म०प्र ० 1/42 भूमि स्वामी प्रहलाद, महेन्द्र, प्रियंका, पिता नरेन्द्रसिंह सा. देह पता सागर म ० प्र ० 1/6 भूमि स्वामी
0.400
58/3
भूमिस्वामी 52
2.390 0.000
2.400
0.010
178/2
शांतीबाई जोजे गनेश पटैल पता सा. सागर भूमि स्वामी
कुआपक्का-1
179
0.070 0.070 0.000 0.000
0.090
180/2
0.000
0.390 0.000
0.390
58/4
53
भूमिस्वामी गोविद पिता घनश्याम पता सा. देह भूमि स्वामी
0.000
0.950 0.950 0.000
59/1
भूमिस्वामी 54
साज-2 बीजे-2 खेर-1
0.000
0,100 0.100 0.000
59/6
शिवराजसींग भूपंन्द्रसींग गनेशसींग खिलानसींग पि. मर्दनसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.000
113/1 0.020 0.020 0.000
कुआपक्का-1 नीबू-1 बेरी-1
0.130 0.130 0.000 0.000
135/1
169
0.000
0.040
0.040
0.000
0.000
0.150
0.000
0.150
176/1
0.000
0.040 0.040 0.000
176/2
0.000
188/2 0.190 0.190 0.000
0.000
1.340 0.000
240
पीपल-1 1.340
बेरी-1
0.000
0.760 0.760 0.000
छेवला-3
59/2
55
भूमिस्वामी
बबूल-1
70
सागर ना बा बल्द वली अरविन्द्र सिंह पिता राधेसिंह पता सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमि स्वामी
0.270
0.270 0.000 0.000
सेमर-1
133
0.110 0.110 0.000 0.000
बेरी-1
0.000 0.000
0.130
0.130
135/2
0.050 0.000
कोहा-1
213
0.050 0.000
0.000 0.000
0.120
219/1
0.120
219/2 0.290 0.290 0.000 0.000 1613
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
0.000
0.810 0.000
59/3, 0.810
56
भूमिस्वामी
गुजा-1
59/7-
बारेसींग पिता खलकसींग लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.10
0.000
0.000
0.170 0.170
113/2
बबूल-1
सूलबबूल -7
बेरी-1
0.080 0.080 0.000 0.000
नीम-1
135/3
सूलबबूल-2
कोहा-1
बबूल-1
नीबू-2
0.190 0.000 0.000
188/1 0.190
0.170 0.000 0.000
बीजा-1 0.170
188/4
छेवला-1 0.410 0.410 0.000 0.000
197/1
केम-1
202/2
0.200
कंजी-1
0.710 0.710 0.000 0.000
59/4
भूमिस्वामी
महुआ-1
सेंमर-1
0.100 0.100 0.000 0.000
खेर-2
59/8
57 भगवत पिता देवीसींग चदाबाई पुत्री देवीसींग गिरजाबाई बेवा देवीसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.000
0.020 0.020
0.000
113/3
सूलबबूल -1
अमरूद-5
नीबू-2
खजूर-1
बेरी -2
इमली-1
140
0.320 0.320 0.000 0.000 यूकेलिपटिस5
0.410 0.410 0.000 0.000 सागोन-1
197/3
सूलबबूल-4
0.080 0.080 0.000 0.000
छेवला-3
202/3
सूलबबूल-3 अस्तो-1
0.150 0.000 0.000
206
0.150
0.720 0.720 0.000 0.000
छेवला-3
59/5
भूमिस्वामी
0.100
59/9
113/4 0.020
58 बृजरानी बेवा छोटेलाल कल्याण पिता छोटेलाल पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
सूलबबूल-2 चिरोल-1
गुजा-1 बेरी -1
0.260 0.000 0.000 कर्र -1 बेरी -1
135/4 0.260
0.000
188/3 0.180 0.180 0.000
बेरी -1
197/2 0.410 0.410 0.000 0.000
202/1
0.200 0.200 0.000 0.000
पीपल-1
छेवला-3
1.690 1.690 0.000 0.000
60
भूमिस्वामी 59
खेर-1
छेवला-1
97
1.370 1.370 0.000 0.000
पीपल-1
0.030 0.000 0.010 0.020
117
सूलबबूल-1 अमरूद-2
मुनगा-1
0.010 0.000 0.010
0.020
119
मूरतसींग पुत्र लटकन 1/10 भाग , चन्द्रभान पुत्र लटकन 1?/10 भाग राजकुमारी पुत्री लटकन 1/10 भाग , विनीता पुत्री लटकन 1/10 भाग, सुशीलाबाई वेवा लटकन 1/10 भाग , ग्याबाई वेवा अर्जनसींग लोधी 1/2 भाग भूमिस्वामी साकिन सलैया खुर्द
अमरूद-2 बेल -1 1614
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
0.010 खिन्नी-1
120
0.020 0.010 0.000
मुनगा-1
अमरूद-1
0.000
128
0.060 0.000
0.060
0.000
129
0.050 0.050 0,000
सूलबबूल-6
0.820 0.810 0.000 0.010
132
कुआपक्का-1
सूलबबूल-1
रेंजा-1 बेरी-2
आवला-2
अमरूद-4
इमली-2
नीबू-1 केथ -1
62
60
भूमिस्वामी घनश्याम पिता पल्टू पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
2.710 2.710 0.000 0.000 धवई -1
महुआ-1
छेवला-1
बेरी-2
0.550 0.550
0.000
93
0.000
सूलबबूल10 बबूल -1 बेरी-3
0.000
99
0.210 0.210 0.000
सूलबबूल-4
बबूल-1
बेरी-6
अमरूद-1
मुनगा-1
100
1,940 1.940 0.000 0.000 टूयूबबेल-1
सागोन-4
सूलबबूल-6
बासभिरा-2
बेरी -11
आवला-1
0.000
रेंजा-1
152
0.370 0.370
0.000
1.040
0.000 0.000
155
1.040
छेवला-2
पीपल-1
सूलबबूल-3
0.370 0.370 0.000 0.000
रेंजा-1
63/1
61
भूमिस्वामी
0.290 0.000 0.000
रेंजा-1
68/2
शिवराजसींग पिता मर्दनसींग लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी
0.290
बेरी -1
0.290
68/3
1
0.290
0.000 0.000
चिरोल-1
184
0.100 0.100 0.000 0.000
186
62
0.250 0.250 0.000 0.000
0.370 0.370 0.000 0.000
भूमिस्वामी 63/2
नम्रता सिंह पत्नि विजयसिंह राजपूत सा. सागर भूमि स्वामी
63
0.850 0.000 0.000
0.850
छेवला-2
भूमिस्वामी 66
तिलकसींग पि. रूपसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
पीपल-1
67
64
भूमिस्वामी धनश्याम पि. पल्टू पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.810
0.000
0.810 0.000
गुमेर-1
छेवला-1
0.000
103
0.010 0.000 0.010
0.550 0.550 0.000 0.000 खेर-2 रेंजा-1
भूमिस्वामी 75/1
65 गब्बर पिता खूबसींग पता सा. बहरोल भूमि स्वामी
बबूल-1
0.550 0.550 0.000 0.000
75/2
भूमिस्वामी 66 राजमहेन्द्र सिंह पिता खूबसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.050
75/3
भूमिस्वामी 67 राधाबाई रुक्मन बाई उर्मिलाबाई पुत्री खूबसिंह तुलसाबाई बेवा खूबसिंह नि. ग्राम भूमि स्वामी 1615
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
76
भूमिस्वामी 0.120 0.120 0.000 0.000
0.000 0.000
0.080
83 68 सुनीला पति राजेश सराफ पता सा. पुरव्याऊ टोरी सागर भूमि स्वामी
0.080
रेंजा-1
सूलबबूल-3
84
0.350 0.350 0.000 0.000
बबूल-3
बेरी-5
1.240 0.000 0.000
1.240
छेवला-1
87/2
पीपल-1
बबूल-1
बेरी-3
खजूर-1
0.190
0.190
90/2
0,000 0.000
1.060 1.060 0.000
77
69
भूमिस्वामी प्यारेलाल वल्द तिजई पत्ता सा. देह भूमि स्वामी
0.000 सूलबबूल-6
नीम-3 खेर-2
यूकेलिपटिस-2
बासभिरा-3
चिरोल-1
अस्तो-4
छेवला-2
रेंजा-1 बेरी -3
आवला-1
अमरूद -1
0.080 0.080
85
0.820
0.830
कुआपक्का1
भूमिस्वामी 86
70 इमरत पि. भावसींग पता नि. बहरोल भूमि स्वामी
71
रेंजा-2
सूलबबूल-5
अस्तो-1
गुरार-2
0.220 0.200 0.000 0.020 बासभिरा-4
भूमिस्वामी 88
उजयारसिंग पि. जसरथसींग पता. नि. ग्राम भूमि स्वामी
नीम-1 बेरी-3
सूलबबूल-1
कंजी-1
मुनगा-1
अनार-1
पपीता-2
1.480 1.480 0.000 0,000
196/1
0.530 0.530 0.000 0.000
रेंजा-1
96/2
72
भूमिस्वामी हरीसींग पिता महराजसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
छेवला-1
0.030
130/1
0.140 0.140 0.000 0.000
131/3
73
0.220 0.000 0.220 0.000
नीम-1
भूमिस्वामी 98
बेरी -10
बेरी -1
0.700
238
गनेश पि. खुन्ना नि. जबलपुर देवसींग पि. कीरतसींग रामकुमार भाईसाब मेघराज पि. बलराम वली सावित्री वेवा बलराम राजेश्वरी पिता बलराम पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
छेवला-1
0.040 0.000 0.040 0.000
101
भूमिस्वामी 74
0.060 0.000 0.060 0.000
102/ब
श्री विन्द्रावन बाग मंदिर गोपालगंज ट्रस्ट सागर अक् अध्यक्ष प्रबंधक समिति अतिकले . महो. सागर देवस्थान
104
भूमिस्वामी 75 देवीसींग पिता कीरतसींग रामकुमार भाईसाब मेधराज पिस. बलराम सावित्री वेवा बलराम राजेश्वरी पुत्री बलराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.010 0.000 0.010 0.000 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1616
[ भाग 1
106
76
भूमिस्वामी 0.050 0.050 0.000 0.000
1.280 1.280 0.000 0.000
239
0.640 0.640 0.000 0.000
218/2
भावना पति टेकचेंद सौरभ गौरव पल्लव पिता टेकचंद संतोष पिता डालचॅद सुषमा माया प्रभा सॅतोष पिता डालचंद सुषमा माया प्रभा पिता डालचंद सा. देह पता सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
0.120 0.120 0.000 0.000
107
भूमिस्वामी
0.000
0.010
108
77 हरीशंकर पि. जालम नि. बम्होरी जगदीश नर्मदाबाई वेवा मर्दन भूपेन्द्र शिवराज गनेश खिलान पिस. मर्दनसींग बड़ीबैन सावित्री गुड्डीडब्बी नन्नी पिस. मर्दनसींग नि. ग्राम भूमि स्वामी
111
भूमिस्वाभी 78
0.070 0.000 0.070 0.000
मुनगा-1 बेरी-1
0.000
0.040 0.000
118
रमजू पिता नोनेजू उजयारसींग वल्द महराजसींग लोधी सा. सलैया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.040
सूलबबूल-3 बेरी -1
122
0.070 0.070 0.000 0.000
इमली-1
162
0.080 0.080 0.000 0.000
रेंजा-1 0.380 0.380 0.000 0.000
166
0.000
0.640 0.640 0.000
220
छेवला-1
134
भूमिस्वामी 0.040 0.040 0.000 0.000
0.000 नीम-1 रेंजा-1 0.080
136
0.350 0.000 0.000
0.350
137
79 फूलबाई उर्फ फूलाबाई पत्नि अमान पता सागर मध्यप्रदेश 'संपूर्ण भाग भूमि स्वामी
0.200
139
भूमिस्वामी
छेवला-1 0.500
0.000
227
कोहा-1 0.740 0.000 0.000
0.740
228/2
छेवला-2
0.290 0.000 0.000
0.290
234/2
80 चिंतामन पिता अमान जाति यादव पता सागर 1/6 भूमि स्वामी अशोक पिता अमान जाति यादव पता सागर 1/6 भूमि स्वामी रामगोपाल पिता अमान जाति यादव पता सागर 1/6 भूमि स्वामी फूलबाई बेवा अमान जाति यादव पता सागर 1/6 भूमि स्वामी मालतीबाई पुत्री अमान जाति यादव पता सागर 1/6 भूमि स्वामी जगवंती पुत्री अमान जाति यादव पता सागर मध्य प्रदेश 1/6 भूमि स्वामी
0.220 0.000 0.000
0.220
141
भूमिस्वामी 81 कपूरीबाई पत्नि धरमसींग लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी
0.000
146
भूमिस्वामी 82 चन्द्रभान ना.वा.पि. वली लटकनसींग नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.060 0.000 0.060
0.300 0.300 0.000 0.000
150/1
भूमिस्वामी 83 धनीराम पि. नंदू सुहागरानी जोजे
150/2
भूमिस्वामी 84
धनीराम नि. बहरोल भूमि स्वामी धनू पि. नंनू पंचोबाई जोजे धनू पत्ता नि. बहरोल भूमि स्वाभी
0.300 0.300 0.000 0.000
0.300 0.300 0.000 0.000
150/3
भूमिस्वामी 85 बाबूलाल पि. मुन्डा ललताबाई जोजे बाबूलाल पता नि. बहरोल भूमिस्वामी
0.300
150/4
भूमिस्वामी 86 सीताराम पि. मुन्डा चतरा-बाई जोजे सीताराम पता नि. बहरोल भूमि स्वामी 1617
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
0.300
0.000
0.000
0.300
भूमिस्वामी 150/5
87. बिहारी पि. फूल्ला चन्दाबाई जोजे बिहारी नि. बहरोल भूमि स्वामी
0.300 0.300
150/6
भूमिस्वामी
88 हल्लू पि. फूल्ला पता नि. बहरोल भूमिस्वामी
0.300
150/7
89
भूमिस्वामी
मुन्ना पि. भूरे शीलाबाई जाजे मुन्ना नि. बहरोल भूमि स्वामी
0.000 0.000
0.300 0.300
150/8
भूमिस्वामी
90 गिरधारी पि. भूरे कल्लोबाई जोजे गिरधारी नि. बहरोल भूमि स्वामी
0.000 0.000
0.300 0.300
भूमिस्वामी 150/9
91 कुन्जन पि. किशोरा प्रभाबाई जोजे कुन्जन नि. बहरोल भूमि स्वामी
0.300 0.300 0.000 0.000
भूमिस्वामी 150/10
92 नारान पि. धूदरा रामबाई जोजे नारांन नि. बहरोल भूमि स्वामी
0.000
0.300 0.300 0.000
150/11
भूमिस्वामी
93 हरनाम पि. कडोरी बबीता बाई जोजे हरनाम पता नि. बहरोल भूमि स्वामी
0.000
0.300 0.300 0.000
150/12
भूमिस्वामी
94
सतकटा-2 छेवला-2 संदीप सौरभ ना.ना.पि.तुलसी राधारानी जोजे तुलसी पता नि. बहरोल भूमि स्वामी
0.000
0.300 0.300 0.000
150/13
भूमिस्वामी
95 दुरजन पि. नंनू कांटीबारी जोजे दुरजन नि. बहरोल भूमि स्वामी
0.300 0.000 0.000
0.300
150/14
भूमिस्वामी
96 दयाराम पि. पल्टू मजली बहू जोजे दयाराम पता नि. बहरोल भूमि स्वामी
0.000
0.300
0.000
0.300
150/15
भूमिस्वामी
97 शेखर पि. अमोल सजली बहू जोज शेखर पता नि. बहरोल भूमि स्वामी
0.000
0.410
0.000
0.410
सागोन-1
भूमिस्वामी 153
98 बलराम सुखसींग गुडडु उर्फ
रामप्रसाद पिता भुजबल संदीप बा 156 1.050 1.050 0.000 0.000
धनीराम हल्ले भैया नाबा वली व
212 1.680 1.680 0.000 0.000
खुद मा मजली बहू वेवा दिनेश
217 0.080 0.080 0.000 0.000
सजोबाई पुत्री दिनेश पता सा.
उल्दन भूमि स्वामी
0.080 0.080 0.000 0.000
भूमिस्वामी 161
99, निर्भयसिंह पिता धरमसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
सीसम-1 छेवला-1 कंजी-1
0.380 0.000 0.000 सागोन-4
0.380
100
भूमिस्वामी 165
साहबसींग , गुलझार सींग पि. उमराव सींग नि. ग्राम भूमिस्वामी
0.800 0.000 0.000
0.800
168/2
भूमिस्वामी
101 तुलसाबाई पति रूपनारायण पता सा. देह भमि स्वामी
नीम-1 उमर-1 रेंजा-1
0.000 0.000
1.550
1.550
भूमिस्वामी 177
102 साहबसींग कोमलसींग विश्वनाथ राजकुमार पिस. हरीसींग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.220 0.000 0.000
0.220
182/1
103
भूमिस्वामी
विमलाबाई वेवा चेनसींग नीलेस नीतेश ना.वा.पिस. चेनसींग बड़ीबेन रश्मि ना.वा. पुत्री चेनसींग पालक मॉ विमलाबाई वेवा चेनसींग शीलाबाई पुत्री गुलझारसींग पता सा. बहरोल भूमिस्वांमी [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1618
0.000 0.000
0.210 0:210
182/2
104
भूमिस्वामी ललताबाई पति हम्मीरसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.000
0.130 0.130 0.000
198/2/2
0.010
0.000
182/3 0.220 0.210
भूमिस्वामी 105 शारदा बाई पति बहादुर पता नि. मगरघा भूमि स्वामी
कुआपक्का-1
0.220 0.220 0.000 0.000
182/4
0.000 0:000
0.120
198/2/1 0.120
0.120 0.120
198/2/3
106
0.010
1.430 1.420 0.000
कुआपक्का-1
भूमिस्वामी 183
किरनबाई हल्लीबाई पुत्री वीरसींग बलवत सिंह पिता उमराव सिंह पता सा. बहरोल भूमि स्वामी
छेवला-1
बबूल-1 बेरी -1
0.000
0.000
189
1.330 1.330
1.180
185
107
भूमिस्वामी रूपनारायण पिता रामचरण पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
1.180 0.000 0.000
0.000 छेवला-1
0.000
229
1.790
1.790
230
0.500
पीपल-1
0.030 0.030 0.000 0.000
236
0.000
0.110 0.110 0.000
241
0.000
242
0.780 0.780 0.000
0.450 0.000 0.000
छेवला-2
190
108
भूमिस्वामी संतोष पिता रूपनारायण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0,450
192
भूमिस्वाभी 109 साहबसींग पि. उमरावसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
कोहा -1 0.300 0.300 0.000 0.000
पीपल-1
0.370 0.370 0.000 0.000
193
भूमिस्वामी
110 राजासिंह पिता गुलझार सिंह जाति लोधी पता सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमि स्वामी
बबूल-3 कोहा-2
0.520 0.520 0.000 0.000
196/2
भूमिस्वामी 111 बिहारी , नंनेभाई संतोष पि. गनेश पता नि. उल्दन भूमि स्वामी
0.000
छेवला-4 0.730 0.730 0.000
199
भूमिस्वामी 112 प्यारेलाल पि. तिजई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
0.000 0.000
0.240 0.240
208/1
0.100
209
0.200
210/1
207
113
भूमिस्वामी 0.560 0.560 0.000 0.000
0.330 0.330 0.000 0.000
208/2
मनोजकुमार पिता सुखनंदन पता सा. कटरा बाजार सागर भूमि स्वामी
सागोन-1
210/2 0.200 0.200 0.000 0.000
222/1/2 0.200 0.200 0.000 0.000
0.000 0.000
222/2 0.400 0.400
0.000
0.000
211/1 0.190 0.190
भूमिस्वामी 114 बलराम पिता भुजबल सा. देह पता सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
रूसल्ला-1 छेवला-1
0.060 0.060 0.000 0.000
211/2
0.210 0.210 0.000 0.000
214
भूमिस्वामी 115
1.690
216
श्री देव महादेवजी मंदिर देह मुह. अति.कले. एवं अध्यक्ष प्रबंधक सिमति श्री विन्द्रावन बाग मंदिर ट्रस्ट गोपाल पता गंज सागर देवस्थान
1.680 0.000 0.010 पीपल-2 1619
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
116
0.800 0.800
पीपल-1
भूमिस्वामी 226
मोहनसींग पिता करनसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
सूलबबूल-1 चिरोल-1
छेवला-1
0.000 0.000
0.900
कटउमर-1 0.900
228/1
117
भूमिस्वामी जगत कृष्णपाल पिस. धनीराम यादव पत्ता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
छेवला-3
गुजा-1
कोहा-1
अस्तो-1
0.000 0.000
0.290 0.290
234/1
काकेर-1 उमर-1
0.000
छेवला-3 0.270 0.270 0.000
235/1
छेवला-2 0.760 0.760 0.000 0.000
भूमिस्वामी 231
118 नत्थीबाई सावित्री बाई पुत्री गनेशसींग विकाश नाबा पिता करनसींग प्रियन्का प्रीति बा रोशनी नाबा पिता करनसींग वली व खुद माँ बड़ी बहू वेवा करनसींग राजा रोहित बृजेश नाबा पिता धनसींग वली व खुद मॉ राजकुमारी उर्फ हल्की बहू वेवा घनसींग नि. ग्राम भूमिस्वामी
0.000
0.000
0.360 0.360
भूमिस्वामी 233
119 उजयारसींग पिता दशरथ
बजरानी वेवा दशरथ मुलाबाई
नन्नीबाई पुत्री दशरथ पता नि.
ग्राम भूमि स्वामी
120 प्रकाशचंद पिता सुखनंदन पता भूमिस्वामी 235/2 0.600 0.600 0.000 0.000 काकेर-1
सा. कटरा बाजार सागर भूमि छेवला-6
स्वामी
0.360 0.360 0.000 0.000
भूमिस्वामी 237
121 सुखसींग पुत्र भुजबल पता उल्दन 1/8 भूमि स्वामी बलराम पुत्र भुजंबल पता उल्दन 1/8 भूमि स्वामी गुड्डू उर्फ रामप्रसाद पुत्र भुजबल पता उल्दन 1/8 भूमि स्वामी संदीप पुत्र दिनेश पता उल्दन 1/40 भूमि स्वामी धनीराम नाबालिग पुत्र दिनेश संरक्षक माँ मॅझलीबहू पता उल्दन 1/40 भूमि स्वामी हल्लेभैया उर्फ अरविन्द्र नाबालिग पुत्र दिनेश संरक्षक मॉ मॅझली बहू पता उल्दन 1/40 भूमि स्वामी संजोबाई पुत्री दिनेश पता उल्दन 1/40 भूमि स्वामी मॅझलीबहू बेवा दिनेश पता उल्दन 1/40 भूमि स्वामी गनेश पुत्र खुन्ना पता उल्दन 1/40 भूमि स्वामी
243
भूमिस्वामी 122 हल्कीबहू बेवा हरिसिंह पता उल्दन 1/8 भूमि स्वामी हरपाल पुत्र हरिसिंह पता उल्दन 1/8 भूमि स्वामी महराजसिंह पुत्र हरिसिंह पता उल्दन 1/8 भूमि स्वामी पूनाबाई पुत्री हरिसिंह पता उल्दन 1/8 भूमि स्वामी ज्ञानबाई पुत्री हरिसिंह पता उल्दन 1/8
0.710 0.710 0.000 0.000 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
[ भाग 1 1620
भूमि स्वामी रामकली पुत्री हरिसिंह पता उल्दन 1/8 भूमि स्वामी भानवती पुत्री हरिसिंह पता उल्दन 1/8 भूमि स्वामी सविता पुत्री हरिसिंह पता सलैया खुर्द 1/8 भूमि स्वामी
0.000
24/1/2 0.260 0.260 0.000
123
भूमिस्वामी
रूपरानी पति राजू जाति पता सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमि स्वामी
0.000
0.500 0.000
44/2/2 0.500
124
भूमिस्वाभी
0.200 0.200 0.000 0.000
222/2/2
प्रखर पिता संतोष जैन पता सा देह सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमिस्वामी
1.140 1.140 0.000 0.000
54/2/2
125
भूमिस्वामी
टेंकसींग पिता प्रहलादसींग पता सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमि स्वामी
148.
0.71. 0.44
310 150.07
कुलयोगः-
92
:: भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुंबों एवं मकान इत्यादि का विवरण ::
प्रभावित मकान का विवरण
ख.नं.
) स.
क्र.
वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण
भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण
मकान का क्षेत्रफल (व.मी.मे)
झोपड़ी/कच्चा कबेलू/टिनशेड़/पक् का गाटर फर्शी/ आर. सी.सी.
धारा 11 के प्रकाशन दिनांक को धारा 3डी के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण
प्रभावित मकान मे मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई/ अस्था ई)
7
8
6
5
3
4
2
1
स्थाई निवास
20.25
23
1
दीवार मात्र ईट की बनी
कल्यान पिता बाबूलाल रैकवार
शिवानी पिता कल्यान
29.04 राजू पिता कल्यान
पाइप के उपर टीन
शैड
रेखारानी जोजे कल्याण शोभा रानी जोजे शेवराम पता नि. शंकरगढ़ सागर भूमि स्वामी
32.80 बाबूलाल पिता बंशीलाल
डबल मंजिल दीवार ईंट की छत फर्शी गाटर फर्श पक्का
निरंक
32.80
उपर की मंजिल छत गाटर फर्शी
निरंक
35.20
सिंगल मंजिल छत
गाटर फर्शी फर्श .
पक्का
निरंक
25.20
गौशाला दीवार
पत्थर की छत
लकडी बरसाती
175.29
कुल योगः-
निरंक
मंदिर
14.44
2
चबूतरा पत्थर का
बना
44/2 /1
सावित्री वेवा बलरामराजपूत पता सा. देह भूमि स्वामी
श्री देवस्थान (सावित्री वेवा बलराम राजपूत पता सा. देह भूमिस्वामी
14.44
कुल योगः-
निरंक स्थाई निवास
16.72
88
3
अभयसिंह पिता उजयार सिंह
गौशाला ईट की
उपर जिंक और
उजयारसिंग पि. जसरथ सींग पता. नि. ग्राम भूमि 1621
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
बरसाती
लोधी स्वामी
19.35
मकान दीवार ईट की छत खपरैल फर्श कच्चा
14.40
मकान पक्का दीवार ईट की छत टीन- शैड फर्श कच्चा
21.07
मकान कच्चा दीवार ईंट की छत टीनशेड फर्श कच्चा
71.54
कुल योगः-
निरंक
पी.एम. आवास
4
88
उजयारसिंग पि. जसरथ सींग पता. नि. ग्राम भूमि स्वामी
44.85
स्थाई निवास
1.44
उजयार सिंह
पिता जसरथ
लोधी मुखिया
शौचालय छत सीमेंट सीट दरवाजा नही
46.29
कुल'योगः-
निरंक स्थाई निवास
पी.एम. आवास
88
5 उजयारसिंग पि. जसरथ सींग पता. नि. ग्राम भूमि स्वामी
25.2
1.44
संतोषसिंह पिता
तेज सिंह लोधी
मुखिया
शौचालय छत सीमेंट सीट
6
89/1
26.64
कुल योगः-
स्थाई निवास 38.40
मकान कच्चा दीवार ईट की छत खपरैल
रामदेवी पिता देवसिंह
देव सिंह पिता
कीरत सिंह
लोधी मुखिया
देव सींग पिता कीरतसिंह पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
12.30 शुभम पिता देवसिंह
दहलान दीवार ईट की छत टीन शैड
निरंक
41.71
मकान दीवार ईट की छत गाटर फर्शी फर्श पक्का
निरंक
1.44
शौचालय छत सीमेंट सीट
89/2
93.85
कुल योगः-
निरंक स्थाई निवास 38.70
पी.एम. आवास पक्का
भाई साहब
सिंह पिता
बलराम राजपूत
मुखिया
7 रामकुमार भाईसहाबमेघराज पिता बलराम सावित्री बे . बलराम राजेश्रवरी पिता बलराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
90/1
8 बाबूसींग पिता रतनसींग पता सा. देह भूमि स्वामी
38.70
कुल योगः-
स्थाई निवास 44.72
मेघा पिता बाबूसिंह
बाबूसिंह पिता
रतन सिंह
राजपूत मुखिया
24.00
मकान दीवार ईंट की छत आर.सी.सी. लैंटर फर्श पक्का बाउन्डी वॉल पत्थर की बनी
27.00
डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच मे पटमा लकडी का उपर खपरैल फर्श पक्का
27.00
उपर की मंजिल छत खपरैल मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1622
[भाग 1
87.48
मकान दीवार पत्थर छत गाटर फर्शी फर्श पक्का
18.00
लकडी पिलर पर टीन शेड बना
1.44
शौचालय छत सीमेंट सीट
नहानी छत फर्शी
4.00
233.64
कुल योगः-
9
116
स्थाई निवास 22.88 नंदराम पिता उजयार
डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में फर्शी छत खपरैल
उजयार पिता
महराज सिंह
लोधी मुखिया
पर्वतसींग उर्फ उजयारसींग पि. महाराजसींग पता नि. ग्राम. भूमि स्वामी
22.88
उपर की मंजिल छत खपरैल
65.00 कमल पिता उजयार
डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का ऊपर खपरैल फर्श
पक्का उपर की मंजिल
65.00
45.50
दहलान लकडी उपर टीनशैड
2.88
शौचालय दो नग छत फर्शी
94.14
कुल योगः-
116
10
स्थाई निवास निरंक
21.24
दीवाल पत्थर की छत फर्शी कंकरीट फर्श कच्चा
प्रभू पिता
उजयार सिंह
मुखिया
पर्वतसींग उर्फ उजयारसींग पि. महाराजसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
21.20
डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी छत खपरैल फर्श पक्का
21.20
उपर की मंजिल दीवार ईंट छत खपरैल
43.00
दीवाल पत्थर की छत बरसाती खपरैल
106.64
कुल योगः-
117
11 मूरतसींग पुत्र लटकन बगैरह
स्थाई निवास 24.50 जितेन्द्र पिता गजराज सिंह
सिंगल मंजिल दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी
गजराज सिंह
पिता नौनेजू
लोधी
30.75
डबल दीवाल पत्त्थर की बीच में पटमा लकडी का छत खपरैल फर्श कच्चा
उपर की मंजिल
30.75
20.52
सिंगल मंजिल दीवार पत्थर की छत फर्शी
20.46
दीवार ईंट लकडी छत टीन शेड
17.10
दीवार ईंट की छत टीनशेड 1623
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
शौचालय 1.44
145.52
कुल योगः-
117
12
निरंक
28.00
स्थाई निवास
करन सिंह पिता
गजराज सिंह
मूरतसींग पुत्र लटकन बगैरह
मकान दीवार पत्थर ईंट की छत खपरैल फर्श कच्चा
1.44
शौचालय छत सीमेंट सीट
29.44
कुलःयोगः
119
13 मूरतसींग पुत्र लटकन बगैरह
स्थाई निवास 21.60 मूरत पिता लटकन
सिंगल दीवार पत्थर की छत फर्शी फर्श कच्चा
37.60
लटकन सिंह
पिता अर्जन
सिंह(फौत)
पत्नि
सुशीलाबाई
डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी छत खपरैल फर्श पक्का
37.60
उपर की मंजिल खपरैल
38.61
मकान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी बिना कंक्रीट
15.81
दहलान पत्थर के पिलर उपर टीनशेड
151.22
कुल योगः-
120
14 मूरतसींग पुत्र लटकन बगैरह
निरंक स्थाई निवास 42.60
अरविन्द पिता
राधे लोधी
सिंगल मंजिल दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी
96.36
डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी छत खपरैल फर्श पक्का उपर की मंजिल
96.36
235.32
कुल योगः-
127
15 साहबसींग पिता उमराव बगैरह
स्थाई निवास 35.69
राजा सिंह पिता गुलझारसिह
गुलझार पिता
उमराव लोधी
मुखिया
डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी छत खपरैल फर्श पक्का उपर की मंजिल
35.69
19.09
गौशाला दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा
10.50
दहलान लकडी घास फूस बरसाती
26.24
मकान दीवार ईट की छत टीन शैड शौचालय 1.44
कुल योगः-
127
16 साहबसींग पिता उमराव बगैरह
128.65
स्थाई निवास 16.64 विजय पिता साहब
झोपडी दीवार पत्थर लकडी मिट्टी की ऊपर बरसाती
साहब सिंह
पिता उमराव
लोधी
18.63 निजाम पिता साहब
दहलान दीवार पत्थर की छत मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1624
[ भाग 1
लकडी खपरैल
32.94
दहलान लकडी के
उपर टीनशेड
53.68
डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी छत खपरैल फर्श पक्का उपर की मंजिल
53.68
37.82
मकान दीवार पत्थर
की छत गाटर फर्शी
फर्श पक्का
शौचालय
1.44
214.83
कुल योगः-
17
10/1
निरंक
12.30
पत्थर की दीवाल
लकड़ी घास झोपड़ी
नब्बूपिता परसादी अहिरवार नब्बू पिता परसादी ललता बाई पुत्री परसादी
अस्थाई कृषि कार्य हेतु
12.30
कुल योगः-
32
) 18
दयाराम पिता परमसुख पटैल
निरंक
16.80
अस्थाई कृषि कार्य हेतु
मकान दीवारे पत्थर
की छत खपरेल
फर्श कच्चा
दयाराम प्यारेलाल धुन्धे हल्काई पिस. परमसुख पटैल
16.80
कुल योगः-
19
43/3 नोनीबाई बेवा जयराम
निरंक
निरंक
2.56
शंकर जी की
मडिया दीवार पत्थर
की उपर फर्शी
नोनीबाई वेवा जयराम अशोक महेश महेन्द्र पिस. जयराम मालती पु. जयराम पटैल
2.56
कुले योगः -
216
निरंक
निरंक
32.21
मंदिर पक्का आर .
सी.सी. फर्श पक्का
20 श्री देव महादेवजी मंदिरदेह मुह. अति.कले. एवं अध्यतर प्रबंधक सिमति श्रीविन्द्रावन बाग मंदिर ट्रस्ट गोपाल पता गंज सागर देवस्थान
श्री देव महादेवजी मंदिर देह मुह. अति. कले. एवं अध्यतर प्रबंधक सिमति श्री विन्द्रावन बाग मंदिर ट्रस्ट गोपाल पता गंज सागर देवस्थान
32.21
कुल योगः-
2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बो के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय , सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण. निम्नानुसार
(1) ' ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा ।
(2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को , जो वांसक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा 1625
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा ।
(3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है , तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।
अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा । (4)
(5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए , व्यवस्था किया जाना या
(ख ) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय या
(ग) वार्षिकी पालिसियां , जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रूपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा ।
(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब , जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।
(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।
(8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या एसे प्रभावित कुटुब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर- कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र स अनिच्छा से विस्थापित किय गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार , अधिसूचना द्वारा विनिदिष्टि करें ।
(9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।
( 10 ) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार " पुनर्व्यवस्थापन भत्ता " दिया जाएगा ।
(11 ) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।
(12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।
(13) आवंटित भूमि या मकान प्रभाविंत कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।
3- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/ जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1626
(1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।
वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं ।
भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।
पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।
राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
यथेचित पंचायत घर
विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए ।
जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे (10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु (
ऊर्जा के गैर - परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
( 12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
( 13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के } अनुसार विद्यालय विद्यालय
(14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
( (16) बच्चो के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
( 17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
( 18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल /वृक्ष चौतरा
(19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
(20) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।
(21) प्रभावित कुटुबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील बण्डा के ग्राम पनारी में शासकीय भूमि खसरा नंबर-33 कुल रकवा 139.170 हे. में से 120.00 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-633/633/19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांकनांक 28/09/2019 द्वारा तथा तहसील मालथौन के ग्राम पिथौली पटवारी हल्का नंबर 61 मे खसरा नंबर 44 रकबा 12.37 हेक्ट. मे से रकबा 10.00 हेक्ट. भूमि न्यायालय कलेक्टर , सागर के प्रकरण क्रमांक19 अ / 19(3 ) वर्ष 2020-21 में पारित आदेश दिनांक 27/08/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 30X 50 वर्गफुट का आवासीय भू- खण्ड मौजा पनारी एवं पिथौली की आवंटित भूमि में प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी ।
(22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/ मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।
(23) अधिनियम की धारा 3 डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/ कुटुंब को दिया जावेगा ।
4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि 'रकार का आशय भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों * सभी हितो के लिए प्रतिकारो और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हण्डों जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 31/03/2023 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पतियों में अपने अपने हितो की प्रकृति तथा ऐसे हितो के लिए प्रतिकर के दावो की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापो के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।
5- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डों जिला सागर तथा परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
1627
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
क्र.-86-अ-82-20-21- भू-अर्जन 23-1837
सागर, दिनांक 28 फरवरी 2023
(देखिये धारा 19 एवं 21)
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) मे उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । प्रस्तावित भूमि अर्जन के कारण कुटुंबो का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना भी सभांवित है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है ।
बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य
(1 ) . परियोजना का नामः
(2) भूमि का विवरण
1. जिला : सागर
2. तहसील : बण्
3. ग्राम : कुल्ल
4. पट.ह.नं.- 09
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल : 117.670 हे.
:
1458.89 वर्गमीटर
6. अर्जित मकानों का क्षेत्रफल
::अनुसूची 01:
खसरा नंबर भू-धारक का नाम एवं पिता/ पति का नाम
स. क.
स्वामित्व का प्रकार
4
2
3
भूमिस्वामी 1
2 द्वारका प्रसाद वल्द रतीराम ब्रा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 2
123/1 सत्यनारायण पिता द्वारका प्रसाद सा. देह पता सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 146/1
भूमिस्वामी 147/1
भूमिस्वामी 151/1
भूमिस्वामी 413/1
3
भूमिस्वामी 123/2
भूमिस्वामी 146/2 लक्ष्य नाबालिग पिता श्रीराम संरक्षक संध्याबाई पति श्रीराम जाति श्रीराम पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी संध्याबाई पत्नी श्रीराम
भूमिस्वामी 147/2 अर्जित भूमि का विवरण हे. मे
कुल रकवा
सिंचित असिंचित पड़ती
अर्जित भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्ति
6.
5
9
78
0.700
0.000
0.760 0.760 0.000
0.050
0.140 0.140 0.000 0.000
0.210 0.210 0.000 0.000
0.010
0.010
बेरी-1 बेल-1 . चिरोल-2 बास-83 सूलबबूल-2
0.000
0.760 0.000
0.760
0.050
0.130 0.130 0.000 0.000 1628
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023
पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी 151/2
1/3भाग भूमि स्वामी सौरभ पिता
श्रीराम जाति गौतम पता रीछई मालथोन
सागर मध्य प्रदेष 1/3 भाग भूमि स्वामी
4 सीताराम पिता दुरका प्रसाद पता कुल्ल भूमिस्वामी 123/3
बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 146/3
भूमिस्वामी 147/3
भूमिस्वामी 151/3
5 भगतसींग पि. वारेलाल पता निवासी भूमिस्वामी 3
ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 9
भूमिस्वामी 11
भूमिस्वामी 111
भूमिस्वामी 247
6 चंदनसींग पिता गुपालसींग पता निवासी भूमिस्वामी 4
ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 86/3
भूमिस्वामी 217
भूमिस्वामी 246/2
भूभिस्वामी 299
7 राजबाई जोजे उजबल पता सा. देह भूमिस्वामी 5
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 39
भूमिस्वामी 41
भूमिस्वामी 44
भूमिस्वामी 93
भूमिस्वामी 259
8 इमरतसींग भगवानसींग सुरेन्द्रसींग पिता भूमिस्वामी 6
हल्फेसींग मीराबाई पुत्री हल्केसींग भूमिस्वामी 67
सुखबाई बेवा हल्केसींग पता निवासी
ग्राम भूमि स्वामी भूमिस्वामी 75
भूमिस्वामी 135
भूमिस्वामी 274
9 नत्थूसिंह पिता हीरासिंह पता कुल्ल भूमिस्वामी 7
सागर मध्य प्रदेश 1/2 भूमि स्वामी भूमिस्वामी 14
सरनसिंह पिता हीरासिंह पता कुल्ल
सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी भूमिस्वामी 32
भूमिस्वामी 34
भूमिस्वामी 73
भूमिस्वामी 74
भूमिस्वामी 100
भूमिस्वामी 232
10 विश्वनाथ पिता केशरी पता कुल्ल बन्डा भूमिस्वामी 8
सागर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी ज्वालासिंह
पिता केषरी पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य भूमिस्वामी 16
प्रदेश भूमिस्वामी राजेन्द्रसिंह पिता केशरी भूमिस्वाभी 40
पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश
भूमिस्वामी राजबहादुर पिता केशरी पता भूमिस्वामी 43
कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी भूमिस्वामी 45
Γ.
0.210 0.210 0.000 0.000
0.760 0.760 0.000 0.000
0.050 0.050
0.130 0.130 0.000 0.000
0.210 0.210 0.000 0.000
0.590 0.590 0.000 0.000 कोहा-3
0.680 0.680 कोहा-1
0.560 0.560
1.450 1.450 कोहा-1 बबूल-1
0.090
0.530 0.530 0.000 0.000
0.190 0.190 0.000 0.000
0.320 0.320 0.000 0.000
0.030
0.170 0.170 0.000 0.000
0.020
0.450 0.450 कोहा-1
0.580 0.580
0.030 0.030
0.170 0.170 0.000 0.000
0.200 आम-2 महुआ-1
बास-70
0.110 0.110 0.000 0.000
0.960 0.960
0.320 0.320 0.000 0.000
0.560 0.560
0.230 0.230 0:000 0.000
0.120 0.120 0.000 0.000
0.490 0.490 0.000 0.000
0.040
0.050
0.490 0.490 0.000 0.000
0.240 0.240 0.000 0.000
0.950 0.950 0.000 0.000
0.120 0.120 0.000 0.000
0.190 0.190 0.000 0.000
0.840 0.840
0.070
0.670 0.670 0.000 0.000
0.150 0.000 0.150 0.000
1629
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
संतराबाई बेवा केशरी पता कुल्ल बन्डा भूमिस्वामी 48 0.210 0.210 0.000 0.000
सागर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी भगतसिंह पिता
बारेसिंह पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी 136 0.100
भूमिस्वामीरामकली पुत्री बारेसिंह पता कुल्ल
बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी राजबाई
पुत्री बारेसिंह पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य
प्रदेश भूमिस्वानी
11 विश्वनाथ ज्वाला राजेन्द्रसींग राजबहादुर भूमिस्वामी 10 0.780 0.780 0.000 0.000 हडुवा-1 छेवला-1
पिस. केशरी संतराबाई बे. केशरी भूमिस्वामी 0.220 0.220
12
भगतसींग पि. बारेसींग पता निवासी ग्राम
भूमिस्वामी भूमिस्वामी 99 0.720 0.720 0.000 0.000
भूमिस्वामी 127 1.130 1.130 0:000 0.000
भूमिस्वामी 172 1.320 1.320
भूमिस्वामी 188 1.830 1.830 0.000 0.000 बेरी-2 बबूल -1
उमर-1 चिरोल -1
कोहा-1 . रेंजा-1
भूमिस्वामी 273 0.070 0.070 0.000 0.000 चिरोल-1
भूमिस्वामी 275 0.310 0.310 0.000 0.000-
भूमिस्वामी 283 0.160 0.160 0.000 0.000
भूमिस्वामी 292 0.210 0.210
भूमिस्वामी 300 0.100
12 किशनसींग मानसिंग पिस. गंर्धवसींग भूमिस्वामी 13/1 0.100 0.100 0.000 0.000 बेरी-2
लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूमिस्वामी 0.100 0.100 0.000 0.000
13/2
भूमिस्वामी 33/1 0.130 0.130 0.000 0.000
भूमिस्वामी 47/1 0.330 0.330 0.000 0.000
भूमिस्वामी 47/2 0.330 0.330 0:000 0.000
भूमिस्वामी 126/1 0.580 0.580 0.000 0.000 अमरूद-5 नीबू-1
कुआ पक्का-1
भूमिस्वामी 141/1 0.080 0.080 0.000 0.000 छेवला-1
भूमिस्वामी 198/1 0.140 0.140 0.000 0.000 ट्यूबवेल -1
भूमिस्वामी 268/1 0.080 0.080 0.000 0.000
भूमिस्वामी 277/1 0.160 0.160 0.000 0.000
13 भोले ब. भगतसिंह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी 15 0.400
भूमिस्वामी भूमिस्वामी आम-1 जामुन-3
236 0.200
कोहा-1
भूमिस्वामी 293 0.180 0.180 0.000 0.000 ट्यूबवेल-1
14 हरीसींग पिता ठाकुरदास लोधी पता सा भूमिस्वामी 17/1 0.060
देह भूमि स्वामी भूमिस्वामी 0.070 उमर-1
17/2 0.070
भूमिस्वामी 109/2 0.170 0.170 0.000 0.000 कोहा -1 रेंजा -1
गुरार-1 बबूल-1
भूमिस्वामी 112/3 0.400 0.400 0.000 0.000
भूमिस्वामी 0.050 सागोन-2
114/3
भूमिस्वामी 143/2 0.090
भूमिस्वामी 145/2 0.210 0.210 0.000 0.000
भूमिस्वामी 159/3 0.300
भूमिस्वामी 176/1/1 0.200 0.200 0.000 0.000-
0.370 0.000 0.000
145/888/2
0.370
भूमिस्वामी
0.420 0.420
0.000
भूमिस्वामी 178
0.000
भूमिस्वामी
0.040
215/1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1630
भूमिस्वामी
216/1
भूमिरवामी 228/3
भूमिस्वामी 257/2
भूमिस्वामी
264/2
भूमिस्वाभी 17/3 15 शान्तिबाई जोजे गोपीसींग पता सा देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
230/2
भूमिस्वामी 231/1
16
भूमिस्वामी 17/4 मीराबाई जोजे हरीसींग पता सा देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 87
भूमिस्वामी
[भाग 1
0.050 0.000
आम-1 0.210 0.210
बास-50
0.050 0.050
0.050 0.000
0.400 0:400 0.000 0.000
0: 220
0.220
0.120 0.120
कोहा-1 0.400
0.030 0.000 0.030 0.000
0.300
177/899/1
भूमिस्वामी
230/1
भूमिस्वामी
231/2
भूमिस्वामी 18
भूमिस्वामी
149 17 बद्रीप्रसाद पिता बलीराम जाति यादव पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/2 भूमि स्वामी मिहीलाल पिता बलीराम जाति यादव पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/2भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 19 18 गीतारानी असोक रानी पानबाई पुत्री गेंदा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 20
भूमिस्वामी 70
भूमिस्वामी 220
भूमिस्वामी 221
भूमिस्वामी 222
भूमिस्वामी 21/1 19 राजबहादुर सींग पिता केशरीसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 284
भूमिस्वामी 21/2 20 संतराबाई पति केशरी सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 23
21
भूमिस्वामी 22/1
भूमिस्वामी
24/1
भूमिस्वामी 66/1
भूमिस्वामी 76/2
भूमिस्वामी 83
84/2
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 85
भूमिस्वामी 144/1
भूमिस्वामी
164/1
भूमिस्वामी 165/1 महेन्द्र पिता सिविलसींग जाति लोधी पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/5भाग भूमि स्वामी जयराम पिता सिविलसींग जाति लोधी पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी हल्ले उर्फ जयसींग पिता सिविलसींग जाति लोधी पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/5 भागं भूमि स्वामी हरीबाई पुत्री सिविलसींग जाति लोधी पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी नीमाबाई पुत्री सिविलसींग जाति लोधी पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 175/2
भूमिस्वामी 227
भूमिस्वामी
285/1
भूमिस्वामी 288
भूमिस्वामी 0.230 0.230
0.130 0.130
0.150 0.150
0.130 0.130 0.000 0.000
0.050
0.100
0.160 0.160 0.000 0.000
0.080
0.050
0.230 0.230 0.000 0.000
0.520 0.520 0.000 0.000
0.450 0.450
0.520 0.520
0.150 0.150
0.090
0.090
0.090 0.090
0.340 0.340
0.000
0.040
0.310
0.310
0.000 0.000
0.070 0.070
0.140 0.140
0.060 0.060
0.300 0.300
0.100
0.110 0.110
0.120 0.120 0.000 0.000
0.300
0.300
0.000 0.000
0.170 0.000 0.000
0.170
आम-2जामुन-1 पीपल -1 बास-10 कंजी-1 सहतूत-1 माडन ईमली-2
289/910/1
भूमिस्वामी
858/1 0.010
0.000
0.050 1631
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
0.080 0.080
122 22) लोकसींग पिता बाबूसींग पता सा देहः भूमिस्वामी भूमिस्वामी 24/2 0.090
भूमिस्वामी 66/2 0.340 0.340 0.000 0.000
भूमिस्वामी 76/1 0.050 0.000 0.050 0.000
भूमिस्वामी 84/3 0.070 0.070 0.000 0.000
भूमिस्वामी 144/2 0.050 0.000 0:050 0.000
भूमिस्वामी 164/2 0.480 0.480 0.000 0.000
भूमिस्वामी 165/2 0.100 0.100 0.000 0.000
भूमिस्वामी 169/2 0.150 0.150 0.000 0.000
भूमिस्वामी 253/2 0.020 0.000
भूमिस्वामी 0.020
289/910/2
भूमिस्वामी 858/2
भूमिस्वामी 22/3 23 कुन्दनसींग पिता बाबूसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 24/3
भूमिस्वामी 42
भूमिस्वामी 76/3
भूमिस्वामी 84/1
भूमिस्वामी 144/3
भूमिस्वामी 169/1
भूमिस्वामी 175/1
भूमिस्वामी
175/3
भूमिस्वामी 195
भूमिस्वामी
253/1
भूमिस्वामी
285/2
भूमिस्वामी
285/3
भूमिस्वामी 0.050 0.050
0.080
0.090 0.090 0.000 0.000
0.460 0.460
0.080
0.080
0.050 0.050 0.000 0.000 जामुन-1 गुरार-2
0.500
0.120 0.120
0.000
0.000
0.110 0.110
0.000
0.000
0.440 0.430
बेरी-1 अमरूद-5 आम-1 नीबू-1- रेंजा-1 छेवला-1 कुआ पक्का1
0.010 0.000
0.300 0.300
0.300
0.010
289/910/3
भूमिस्वामी
858/3
भूमिस्वामी 24 24
25 बद्रीप्रसाद पिता बलीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वगी
भूमिस्वामी 26
भूमिस्वामी 30
भूमिस्वामी 25
27 रामस्वरूप पिता बद्रीप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 28
भूमिस्वामी 58
भूमिस्वामी 65 26 विश्वनाथ ज्वाला सींग राजेन्द्रसींग राजबहादुरसींग पिता केशरीसींग भगतसींग पिता बारेसींग संतराबाई बेवा केशरीसींग पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 81
भूमिस्वामी 82
भूमिस्वामी 88
भूमिस्वामी 89 0.060
0.160 0.160 0.000 0.000
0.400
0.450 0.450 0.000 0.000
0.110 0.110 0.000 0.000
0.150 0.150 0.000 0.000
0.290 0.290 0.000 0.000
0.130 0.130
0.610 0.610 0.000 0.000
0.490
गुरार-1 0.490 0.000 0.000
0.080
जामुन-1 बेरी -3 नीम-1 खेर-1 गुरार-1 छेवला-1 बास -251 उमर 6
0.230 0.230 0.000 0.000 1632
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
[भाग 1
भूमिस्वामी 90
0.290 0.290 0.000 0.000
भूमिस्वामी
91
0.070 0.070 0.000 0.000 बेरी-3 जामुन-3
छेवला-2 खेर-6 उमर-2 बबूल-2 गुरार-3 कंजी-2
सेमर-1 बास-178
भूमिस्वामी 128
0.360 0.360 0.000 0.000
0.570 0.570
128/891
भूमिस्वामी
0.000 0.000
भूमिस्वामी 130
0.150 0.150
भूमिस्वामी 132
0.180 0.180 0.000 0.000
भूमिस्वामी 133
0.100
भूमिस्वामी 134
0.070 0.070
भूमिस्वामी 199
0.070 0.000
भूमिस्वामी 200
0.100 0.100
भूमिस्वामी 201
0.000
0.030
भूमिस्वामी 202
0.340 0.340
भूमिस्वामी 204
0.460 0.460
भूमिस्वामी
0.000
249
0.050
0.050 0.000
भूमिस्वामी 272
0.060 0.050 0.000 0.010 चिरोल-1 तुन-1 कुआं पक्का-1
भूमिस्वामी 177
0.330
826
भूमिस्वामी
0.200 0.200
आम-3 मुनगा-1
सेमर-1 केथ-1
यूकेलिपटिस-2 केम -1
सागोन-3 साज-2
सूलबबूल-3 महुओं-2 अचार-1 कसई-2 खेर-1 तेदु-1 नीम-2 रेजा-1 सेजा-65 बास-9640
29
भूमिस्वामी
0.400
भूमिस्वामी 148
0.800
भूमिस्वामी 150
0.120 0.120 0.000 0.000
27 तुलसीराम देवेन्द्र कुमार रामगोपाल भगवांदनदास पिता कन्छेदी कान्तीबाई अनीता ममता पुत्री कन्छेदी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 155
0.540 0.540 0.000 0.000
भूमिस्वामी 31
0.730 0.730 0.000 0.000
28 > 28
भूमिस्वामी 191
0.810 0.810
ट्यूबबेल-1
भूनिस्वामी
डेलनसिंह गब्बरसिंह पिता भूपेन्द्रसिंह गनेशीबाई सरोजबाई बेवा भूपेन्द्रसिंह पत्ता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 29 राजासींग पिता सम्मरसींग जयाबाई
0.260 0.260 0.000 0.000
33/2
117/1/1
भूमिस्वामी
0.260
पिता सम्मरसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भूमि स्वामी पहारसींग किशोरसींग पिता सूरतसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भूमि स्वामी द्रोपतीबाई बेवा खुमानसींग देवीसींग पिता खुमानसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भूमि स्वामी
0.260
0.000 0.000
0.260 0.250 0.000 0.010
भूमिस्वामी 138
कुआ पक्का-1
भूमिस्वामी
0.290 0.290 0.000 0.000
198/2
0.230 0.220
भूमिस्वामी 207
कुआ पक्का-1
0.000 0.010 1633
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
भूमिरवामी
269/1
30
117/1/2
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी शरनसींग पिता हीरासींग जाति लोधी पता सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 31 राजेन्द्र सिंह ज्वाला सिंह पिता केशरी सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 32
33/4 मोहनसींग पिता कल्यानसींग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
126/5
भूमिस्वामी
141/2
भूमिस्वामी 198/4
भूमिस्वामी 224/2
भूमिस्वामी
268/2
भूमिस्वामी
270/2
भूमिस्वामी
276
भूमिस्वामी
277/4
भूमिस्वामी 33
33/5 किशनसींग पिता गंधर्वसींग. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 36/1 34 सुधीरकुमार पिता निर्मलकुमार पता सा. बहेरिया भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
36/2
भूमिस्वामी 38/1
भूमिस्वामी
38/2
भूमिस्वामी
64/2
भूमिस्वामी 122/2
भूमिस्वामी
126/7
भूमिस्वामी
277/2
भूमिस्वामी
411/2
भूमिस्वामी 35
37/1 मुन्नालाल पिता मुलुवा उर्फ मुलू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 62/1
भूमिस्वामी
104/1
भूमिस्वामी
252/1
37/1/1 36
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 252/2 महेश गिरधारी हरगोविन्द्र पिता पूरन सावित्री बाई पुत्री पूरन प्रेमबाई बेवा पूरन पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 37/1/2
255/2
भूमिस्वामी 37 दुर्गा बा. हीरालाल पारासर पिता जबरा भागबाई बेवा जबरा सुमित्रा पुत्री जबरा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
38
37/2/1
भूमिस्वामी बृजलाल पिता भरोसे पता कुल्ल बण्डा सागर मध्य प्रदेष 1/1 भाग भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
62/2/1
भूमिस्वामी
63/2/1
भूमिस्वामी
94/1
भूमिस्वामी 95/1
भूमिस्वामी
96/1
आम-5 आवला-1
0.060 0.060 0.000 0.000
जामुन-1 बेल-1
बेरी-2
रायकरोदा-1
अमरूद-13
नीबू-13नीम-1
छेवला-1 रूसल्ला-1
यूकेलिपटिस-1
0.120
0.120
0.000 0.000
0.130 0.130
0.120 0.120 0.000 0.000
आवला-2 अमरूद -1
0.590 0.590
0.080 0.080
बेरी-1 कोहा-1 नीम 1 रेंजा -1
0.140 0.140 0.000 0.000
0.150 0.150
0.070 0.070
0.080
0.150 0.150
0.150 0.150 0.000 0.000
0.090 0.090
0.300
0.300
0.300 0.300 0.000 0.000
0.160 0.160 0.000 0.000
0.160 0.160 0.000 0.000
0.400 0.400
0.150 0.150 0.000 0.000
0.200 0.200
0.000
0.000
0.150 0.150 0.000 0.000
0.140 0.140 0.000 0.000
0.010 0.000
0.020 0.000
0.350 0.350
0.020
0.030
0.030
0.000
0.030
0.000
0.010
0.020 0.000 0.020 0.000
0.040
0.050
0.260
0.260
0.000 0.000 1634
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भूमिस्वामी 98/3/1
भूमिस्वामी 98/4/1
[ भाग 1
0.070 0.070
0.140 0.140
0.070
भूमिस्वामी 98/5/1
0.010 0.000
104/2/1
भूमिस्वामी
250/2/1
भूमिस्वामी
39
0.010 0.000
0.020
0.030
भूमिस्वामी 37/2/2
लक्ष्मन पिता भरोसे पता कुल्ल बण्डा सागर मध्य प्रदेष 1/1 भाग भूमि स्वामी
62/2/2
भूमिस्वामी
63/2/2
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
94/2
भूमिस्वामी 95/2
भूमिस्वामी 96/2
भूमिस्वामी
98/3/2
भूमिस्वामी 98/4/2
भूमिस्वामी 98/5/2
भूमिस्वामी 104/2/2
250/2/2
भूमिस्वामी
40
भूमिस्वामी 37/2/3 रामचरण पिता भरोसे पता कुल्ल बण्डा सागर मध्य प्रदेष 1/1 भाग भूमि स्वामी भूमिस्वामी 62/2/3
भूमिस्वामी
63/2/3
भूमिस्वामी 94/3
भूमिस्वामी 95/3
भूमिस्वामी 96/3
98/3/3
भूमिस्वामी
98/4/3
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
98/5/3
250/2/3
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 256/2
भूमिस्वामी 37/3 41 पुष्पेन्द्र पिता नरेन्द्र पता कर्रापुर सागर सागर मध्य प्रदेश 1/8 भूमि स्वामी खौरभ पिता नरेन्द्र पता कर्रापुर सागर सागर मध्य प्रदेश 1/8 भूमि स्वामी सुरेखा पुत्री नरेन्द्र पता कर्रापुर सागर सागर मध्य प्रदेश 1/8 भूमि स्वामी शालिनी पुत्री नरेन्द्र पता कर्रापुर सागर सागर मध्य प्रदेश 1/8 भूमि स्वामी संजनी पुत्री नरेन्द्र पत्ता कर्रापुर सागर सागर मध्य प्रदेश 1/8 भूमि स्वामी रेशमा पुत्री नरेन्द्र पता कर्रापुर सागर सागर मध्य प्रदेश 1/8 भूमि स्वामी करिश्मा पुत्री नरेन्द्र पता कर्रापुर सागर सागर मध्य प्रदेश 1/8 भूमि स्वामी राजकुमारी बेवा नरेन्द्र पता कर्रापुर 1/8भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 37/4.
42 धनसींग भागचंद पिता मिहीलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
46
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 225/2 43 विश्वनाथ ज्वाला राजेन्द्रराजबहादुर पिता केशरी संतराबाई बेबा केशरी भगतसींग पिता बारे सींग सा. देह पता सागर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
0.000
0.010
0,010 0.000
0.020
0.040 0.040 0.000 0.000
0.050
0.260
0.260
0.000 0.000
0.070
0.140 0.140
0.000
0.000
0.070 0.070 0.000 0.000
0.010
0.010
0.030 0.030 0.000 0.000
0.000
0.010
0.030 0.030 0.000 0.000
0.040 0.040
0.270
0.270
0.000 0.000
0.080
0.000
0.140 0.140 0.000
0.060 0.060 0.000 0.000
0.020
0.000
0.020 0.000
0.000
0.000
0.010
0.010
0.000
0.000
0.640
0.640
0.000
0.210 0.000
0.210
0.450
0.000
0.450 0.000
0.150 0.150 1635
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
भूमिस्वामी 50
भूमिस्वामी 52
भूमिस्वामी 60 बलराम पिता राजाराम जाति लोधी पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भूमि स्वामी बहादुर पिता मोती पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भूमि विजयसींग पिता परताप पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी हल्की बहू बेवा परताप पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 51 45 फरवतसींग वल्द फूलसींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 105
भूमिस्वामी 107
भूमिस्वामी 108/1
भूमिस्वामी 206
भूमिस्वामी 218
भूमिस्वामी 219
भूमिस्वामी 46
53
64/1
भूमिस्वामी लखनसींग महताबसींग उदमसींग पिता निरनसींग चंदाबाई रामवती पुत्री निरनसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 47
248 लखनसींग पिता निरनसींग पता कुल्ल बन्डा सागर म० प्र ० 1/5 भाग भूमि स्वामी महताबसींग पिता निरनसींग पता कुल्ल बन्डा सागर म० प्र० 1/5 भाग भूमि स्वामी उदमसींग पिता निरनसींग पता कुल्ल न्बन्डा सागर म० प्र० 1/5 भाग भूमि स्वामी चन्दाबाई पुत्री निरनसींग पता कुल्ल बन्डा सागर म०प्र० 1/5 भाग भूमि स्वामी रामवती पुत्री निरनसींग पता कुल्ल बन्डा सागर म०प्र० 1/5 भाग भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 54 48 नारायणसींग पिता जोधनसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 56
भूमिस्वामी 113/1
भूमिस्वामी 298/1
भूमिस्वामी 296/1
भूमिस्वामी 501/1
भूमिस्वामी 55
भूमिस्वामी 184 49 गुलझारसीगग पिता नत्थूसींग जाति लोधी पता सागर म ०प्र० 1/12 भूमि स्वामी पर्वतसिंह पिता सुम्मेरसींग जाति लोधी पता सागर म० प्र० 1/12 मूमि स्वामी नन्नेसींग पिता सुकई पिता सुकई पता सागर म०प्र ० 1/8 भूमि स्वामी उमरावसींग पिता सुकई पता सागर म०प्र ० 1/8 भूमि स्वामी धनसींग पिता नत्थूसींग पता सागर म०प्र० 1/12 भूमि स्वामी लखनसींग पिता नत्थूसींग पता सागर म०प्र० 1/12 भूमि स्वामी रामसींग पिता भंडारी पता सागर म०प्र० 1/48 भूमि स्वामी मेघराज पिता भंडारी पता सागर म०प्र० 1/48 भूमि स्वामी बिहारी पिता भंडारी पता सागर म० प्र ० 1/48 भूमि
भूमिस्वामी 197/909 0.340 0.340
कोहा-1 0.600
0.590 0.590 0.000 0.000
छेवला-1 बास-25 0.160
0.000
0.160 0.000
0.110
0.000 0.000
0.110
0.230 0.230
0.150
0.150
0.000 0.000
0.000
1.110 1.110 0.000
यूकेलिपटिस-+ खेर-2छेवला-1 रूसल्ला-2 नीम-3 सूलबबूल-15
0.000
0.150 0.000
0.150
0.150
0.000
0.150 0.000
1.000
0.000
0.150 0.150 0.000
0.040
0.100 0.100 0.000 0.000
0.170 0.170 0.000 0.000
0.190 0.190
0.000
0.030
0.080
0.510 0.000
0.000
0.510
0.700 0.700
0.000
0.000
0.420 0.420 0.000 0.000 बेरी -1 कोहा-3 छेवला-2 रेंजा-1 बबूल -1
0.120 0.120 0.000 0.000 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1636
[ भाग 1
भूमिस्वामी 280
0.270 0.270
ट्यूबवेल-1 स्वामी सुमंत्रा बाई वेवा भंडारी पता सागर म०प्र० 1/48 भूमि स्वामी बडी बहू बेवा जसरथ पता सागर म०प्र ० 1/8 भूमि स्वामी पूनावाई बेवा सुकई पता सागर म ० प्र ० 1/8 भूमि स्वामी चंद्रभान पिता गनपत पता कुल्ल सागर म०प्र० 1/12 भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 59
0.300 0.300
भूमिस्वामी 152/1 0.380 0.380 0.000 0.000
भूमिस्वामी 177/899/2 0.300
भूमिस्वामी
0.070
296/2
भूमिस्वामी 298/2 0.040
50 वीरेन्द्र पिता प्रागसींग जाति लोधी फ्ता कुल्ल बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी इंद्रजीत पिता प्रागसींग जाति लोधी पता कुल्ल बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी सरमन पिता प्रागसींग जाति लोधी पता कुल्ल बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी सचिन पिता प्रागसींग जाति लोधी पता कुल्ल बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी शीलाबाई बेवा प्रागसींग जौति लोधी पता कुल्ल बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी कृष्णा पुत्री प्रागसींग जाति लोधी पता कुल्ल बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 57
0.100
51 शिवराजसींग पिता गुपालसींग पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 106
0.280 0.280
भूमिस्वामी
0.090
242/1
भूमिस्वामी
0.030
जंगली एरमा-1
246/1
0.020
भूमिस्वामी 259/912
भूमिस्वामी
0.080
290/1
भूमिस्वामी
0.010
0.170 0.160 0.000
291/1
0.630 0.000 0.000-
नीम-1 कुआ पक्का-1 बबूल -1
0.630
भूमिस्वामी 59/908/1
52 बहादुर पिता मोती विजनसींग पिता परताप पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
0.250
0.250
119/1
भूमिस्वामी
0.320
0.320
120/1
0.000 0.000
157
भूमिस्वाभी
1.270 1.270
भूमिस्वामी
0.070
211/1
भूमिस्वामी 245
0.100
भूमिस्वामी
0.320 0.320
59/908/2
53 देवीसिंह प्रेमसींग पिस, राजाराम लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
0.120 0.120 0.000 0.000
119/2
भूमिस्वामी
0.160
120/2
0.160
भूमिस्वामी 170
0.250 0.250 0.000 0.000
भूमिस्वामी
0.040
211/2
भूमिस्वामी
0.090 0.090 0.000 0.000
260/1
भूभिस्वामी 260/2 0.180 0.180 0.000 0.000
54 बहादुर पिता मोतीसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भूमि स्वामी विजयसींग पिता परतापसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी हल्की बहू बेवा परतापसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य पदेश 1/3 भौग भूमि स्वामी
55
भूमिस्वामी 62/3 0.030
रामप्रसाद लक्ष्मन पिता तिज्जा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.070
भूमिस्वामी 63/3
भूमिस्वामी
0.020 0.020
104/3 1637
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
56
भूमिस्वामी 62/4 धनसींग पिता मिहीलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 63/4
भूमिस्वामी 104/4
भूमिस्वामी
63/1 57 मुन्नालाल पिता मुलुवा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
58
भूमिस्वामी
64/3 गंगा जमना मथरा नर्मदा कुन्ती पुत्री भूपेन्द्र सींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
59
भूमिस्वामी
69/1
भूमिस्वामी
101/1
भूमिस्वामी भूपेन्द्र सींग अमरसींग गब्बर जयपालन रामकृपाल पिता रामसींग गुडडी सीना पुत्री रामसींग बडी बहू बेवा रामसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
262/1
भूमिस्वामी 412/1
भूमिस्वामी 145/1
भूमिस्वामी 69/2
भूमिस्वामी 101/2 60 रविन्द्र रामजी पिता रंधीर सींग कल्लनबाई बेवा रंधीर सींग सिट्टोबाई पुत्री रंधीरसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 262/2
भूमिस्वामी 412/2
भूमिस्वामी 61
69/3 जनकसींग पिता मूरतसींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
101/3
भूमिस्वामी 124/3
भूमिस्वामी
131/3
भूमिस्वामी
203/3
भूमिस्वामी 262/3
भूमिस्वामी 295/3
भूमिस्वामी
412/3
भूमिस्वामी 414/3
भूमिस्वामी 0.030 0.000 0.030 0.000
0.070
0.000
0.070
0.000
0.020
0.000
0.020
0.000
0.000
0.080
0.000
0.080
0.000
0.150 0.150 0.000
0.020
आम-1 0.180 0.180 0.000 0.000
0.040
0.030
0.280 0.280 0.000 0.000
0.020 0.020
0.190 0.190
0.020 0.000
बेरी-2 मुनगा-1 नीम-1 सूलबबूल 1
0.030
0.190
0.000 0.000
0.190
0.160
0.160
0.000 0.000
0.020
0.000
0.050
0.000
0.050
0.030
0.060
0.020
0.010
सूलबबूल -2
0.270 0.270 0.000 0.000
857/893/3
भूमिस्वामी
71 62 नत्थूसींग सरनसींग पिता हीरासींग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
63
भूमिस्वामी 72 करतार सींग पिता बल्लेसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
79/2
भूमिस्वामी 829/2
0.000
0.350 0.350 0.000
0.420 0,420 0.000 0.000
0.000
0.150 0.150 0.000
नीबू-5 आम-4- कठहल-2 अमरूद-10 आवला-3 जामुन-1 अनार-1 बेल-2 सूलबबूल-1 कोहा' 1 यूकेलिपटिस-3 कुआं पक्का-1
0.090 0.090 0.000 0.000 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1638
भूमिस्वामी
77 विश्वनाथ पिता मन्नूलाल रामवती पूजा पुत्री मन्नूलाल कृष्णाधाई बेदा मन्नू लाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
78 65
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 79/3 रूपरानी उर्फ कुसुमबाई बेवा रामप्रसाद जाति अहिरवार पत्ता पगारा सागर सागर मध्य प्रदेष भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 829/3
भूमिस्वामी 79/1 66 हरगोविंद पिता पूरन पता सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 265/1 67 खेतसींग पिता मिहरवानसींग पता कुल्ल बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी जयसींग पिता मिहरवानसींग पता कुल्ल बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 80
68 रामवती पुत्री मन्नू पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/12 भाग भूमि स्वामी हरिशंकर पिता धनूवा पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/9 भाग भूमि स्वामी गनू पिता नथू पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी सरोज पुत्री पिता धनूवा पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/9 भाग भूमि स्वामी रेखा पुत्री पिता धनूवा पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/9 भौग भूमि स्वामी विश्वनाथ पिता मनू पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/12भाग भूमि स्वामी पूजा पुत्री मनू पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/12भाग भूमि स्वामी कृष्णाबाई बेवा मनू पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/12भाग भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 69
86/1 जगभानसींग पिता गुपालसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 246/3
भूमिस्वामी
290/2
ว
भूमिस्वामी
291/2
भूमिस्वामी 525/1
भूमिस्वामी 70
86/2 समता पति सुधीर कुमार जैन पता सा. सागर भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 113/2
भूमिस्वामी 126/6
71
भूमिस्वामी 92 गोपी पिता ठाकुरदास लोधी पता सा. देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 97
भूमिस्वामी 102/2
भूमिस्वामी 108/2
भूमिस्वामी
109/1
भूमिस्वामी 110
भूमिस्वामी 112/2
भूमिस्वामी 114/2
[ भाग 1
0.380 0.380
0.450
0.000
0.450 0.000
0.240 0.240 0.000 0.000
0.090
0.180 0.180 0.000 0.000
0.070 0.070
आमरूद-52 आम-9 आवला-8 जामुन-2 रायकरोदा-1 कठहल-2 नीबू-7 अनार-1 संतरा 1 जिमरिया-1 सागोन-4 तुन-1 नीम-2इमली-2 महुआ-1 सूलबबूल-17 माडनइमली-1
0.160
0.000
0.160
0.000
0.240
0.240
0:000 0.000 आम-1 महुआ-1
0,030
0.000
0.000
0.030
चिरोल-1
0.090 0.090 0.000 0.000
0.160 0.160 0.000 0.000
0.580
0.580
0.000 0.000
0.280 0.280 0.000 0.000
0.200
0.220 0.220 0.000 0.000
0.170 0.170 0.000 0.000
0.160 0.160 0.000 0.000
0.160 0.160 0.000 0.000
0.170 0.170 0.000 0.000
0.160 0.160 0.000 0.000
कोहा-1 0.030 0.030
0.400
0.400
0.000 0.000
सागोन-1 0.050
0.050
0.000 0.000 1639
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
भूमिस्वामी 122/3 0.450 0.450 0.000 0.000 भूमिस्वामी 143/1 0.090 0.090 0.000 0.000 भूमिस्वामी 145/3 0.210 0.210 0.000 0.000
145/888/1
0.370
0.000
0.370
भूमिस्वामी
0.000
भूमिस्वामी
0.300
159/2
भूमिस्वामी
0.040 0.000
215/2
भूमिस्वामी
0.040
0.000 0:040 0.000
216/2
भूमिस्वामी
आम-1
228/2
0.200
0.200
0.000 0.000
कुआं पक्का-1
बास-97
भूमिस्वामी
0.040
257/1
भूमिस्वामी
0.050
264/1
0.420
भूमिस्वामी 294
0.420 0.000 0.000
0.060
भूमिस्वामी 297
बेल-2
भूमिस्वामी
0.030
0.030
405/1
रायकरोदा-1
नीबू-4 अनार-3
अवला-1 बेरी-1
मुनगा-सागोन-1
नीम-1
सूलबबूल-13
यूकेलिपटिस-41
अमरूद-3
406
भूमिस्वामी
0.020
भूमिस्वामी
0.420
72
0.420
0.000
98/1
0.000
सुरेन्द्रसींग पिता हल्के सींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
0.420
0.420
0.000
98/2
0.000
73 राजकुमारी पति राजेन्द्र प्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
0.040
0.000
0.040 0.000
115/2
74 लक्ष्मी पत्नी देवीसींग पता सागर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
0.280
116/3
0.280
0.000 .
0.000
भूमिस्वामी
0.420
0.000
0.420
102/1
0.000
75 विश्वनाथ पिता मन्नूलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
कोहा-1 सागोन-2
भूमिस्वामी
0.770
0.000
0.770 0.000
112/1
76 पलू पिता अच्छेलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
0.110 0.110
114/1
भूमिस्वामी
0.600
159/1
भूमिस्वामी 263
0.060 0.000 0.060 0.000
भूमिस्वामी
0.040
115/1
भूमिस्वामी
छेवला-1 बबूल-1
0.370 0.370
116/1
77 राजासींग पिता सम्मरसींग जयाबाई बेवा सम्मरसींग पहारसींग पि. सूरतसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
0.080
0.080
116/2
भूमिस्वामी
0.380 0.380
117/2
78 द्रोपतीबाई बेवा खुमानसींग देवीसिंह स्वामी बल्द खुमानसींग पता निवासी ग्राम भूमि
भूमिस्वानी
0.140 0.140
198/3
भूमिरवामी
0.050
0.050
269/2
भूमिस्वामी
0.160 0.160 0.000 0.000
277/3
भूमिस्वामी
79
121
0.600 0.600 0.000 0.000
बृजरानी बेवा बाबूसींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 122/1 1.220 1.220 0.000 0.000
80 अंनतसींग अरूणासींग पिता नथूसींग बडीबहू बेवा हरनसींग तुलसा ज्ञान हल्ली पुत्री हरनसींग मकुन्दी पिता बखतसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1640
81
भूमिस्वामी
124/1
भूमिस्वामी
131/1
भूमिस्वामी 203/1
भूमिस्वामी 295/1
भूमिस्वामी
414/1
भूमिस्वामी
[भाग 1
0.170 0.170
0.010 0.000
0.040 0.040
0.060
0.010
बेरी-1 मुनगा-1 महुआ-1 यूकेलिपटिस-1" चिरोल-1
0.270
0.000
0.000
0.270
857/893/1
भूपेन्द्र पुत्र रामसींग पता कुल्ल सागर मध्य प्रदेश 1/8 भूमि स्वामी अमरसिंग पुत्र रःमसींग पता कुल्ल सागर मध्य प्रदेश 1/8 भूमि स्वामी गब्बरसींग पुत्र रामसींग पता कुल्ल सागर मध्य प्रदेश 1/8 मूनि स्वामी रामकृपाल पुत्र रामसींग पता कुल्ल सागर मध्य प्रदेश 1/8 भूमि स्वामी जयपाल पुत्र रामसींग पता फुल्ल सागर मध्य प्रदेश 1/8 भूमि स्वामी गुड्डी पुत्री रामसींग पता कुल्ल सागर मध्य प्रदेश 1/8 भूमि स्वामी सीमा पुत्री रामसींग पता कुल्ल सागर मध्य प्रदेश 1/8 भूमि स्वामी मुलाबाई बेवा रामसींग पता सागर मध्य प्रदेश 1/8 भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 124/2
203/2
भूमिस्वामी
295/2
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 414/2
भूमिस्वामी
रूसल्ला-1 सेमर-1
0.170 0.170
0.040 0.040
0.060 0.060
0.010 0.000 0:010 0.000
0.270
857/893/2 82 रविन्द्र रामजी पिता रंधीर सींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भूमि स्वाामी रविन्द्ररामजी पिता रधीरसींग पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भूमि स्वामी कलनबाई बेवा रंधीरसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भूमिस्वाामी
भूमिस्वामी 83
131/2 सिट्टोबाई उर्फ सुखवती पुत्री रंधीर सींग पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 125
384
भूमिस्वामी 240 शिवदीन पिता कन्छेदी पता कुल्ल बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी रेवाराम पिता कन्छेदी पता कुल्ल बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी दयाली पिता कन्छेदी पता कुल्ल बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी
85
भूमिस्वामी
126/2 संम्मरसींग पिता सूरतसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेष भूमि स्वामी पहारसींग पिता सूरतसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेष भूमि स्वामी द्रोपतीबाई बेवा खुमानसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेष भूमि स्वामी देवीसीं पिता खुमान पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेष भूमि स्वामी बाबूसींग पिता मोहनसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेष भूमि स्वामी राजेन्द्र सींग पिता मोहनसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेष भूमि स्वामी
86
भूमिस्वामी 126/3
87
भूमिस्वामी 126/4 राकेश पिता किशनसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी मानसींग पिता गन्र्धव सींग पता निवासी भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 88
129 राजबाई पुत्री बारेसींग पता निवासी भूमि स्वामी
89
भूमिस्वामी 137 कैंपसींग पिता बल्लेसींग पता सा देह भूमिस्वामी
भूमिस्वामी
265/2
भूमिस्वामी
265/3
भूमिस्वामी 90
139 श्रीमति शांतिबाई पति मोहनसिंह लोधी पता सा देह भूमि स्वामी
91
भूमिस्वामी 140 महतापसींग उधमसींग पिस. निरनसींग लोधी पता सा देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 210/1
भूमिस्यामी 210/2 0.270
0.010
0.510 0.510 0.000 0.000
0.090 0.090
0.000 0.000
0.880 0.880
0.290 0.290
छेवला-2 कोहा सेमर-1 खेर-1
0.220 0.220 0.000 0.000
0.530 0.530
0.000
0.000
0.210 0.210 0.000 0.000
0.070
आम-1 छेवला-1 बास-29
0.060
0.250 0.240 0.000 0.010
साज-3 कुआं पक्का-1
0.490 0.490 0.000 0.000
बबूल-1
0.090 0.090 0.000 0.000
0.090 0.090 1641
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
चंद्रभान पिता गनपतींग पता सागर
92
भूमिस्वामी 142
भूमिस्वामी 156
163
भूमिरवामी मध्य प्रदेश 1/3 भूमि स्वामी रामसीग पिता भंडारी पता सागर मध्य प्रदेश 1/12 भूमि स्वामी मेघराज पिता भंडारी पता सागर मध्य प्रदेश 1/12 भूमि भूमिस्वामी 278
भूमिस्वामी 281 स्वामी सुमत्रा बाई बेवा भंडारी पता सागर मध्य प्रदेश 1/12 भूमि स्वामी लखनसींग पिता नत्थूसींग पता सागर मध्य प्रदेश 1/9 भूमि स्वामी गुलझारसींग पिता नत्थूसींग पता सागर भध्य प्रदेश 1/9 भूमि स्वामी पर्वत पिता सुम्मेरसींग जाति लोध पता सागर मध्य प्रदेश 1/9 भूमि स्वामी बिहारी पिता भंडारी पता सागर मध्य प्रदेश 1/12 भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 93
152/2 राजकुमार पिता अमोलसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
174/1
158
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 94
153
भूमिस्वामी 254/1
भूमिस्वामी 258
भूमिस्वामी 289 राजेन्द्र पिता धीरजसींग पता कुल्ल सागर मध्य प्रदेश 1/7 भूमि स्वामी भीकम पिता धीरजसींग पता कुल्ल सागर मध्य प्रदेश 1/7 भूमि स्वामी हरनाम पिता धीरजसींग पता कुल्ल सागर मध्य प्रदेश 1/7 भूमि स्वामी हल्ली पुत्री धीरजसींग पता बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/7 भूमि स्वामी सुलोचना पुत्री धीरज पता बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/7 भूमि स्वामी सत्यवती पुत्री धीरजसींग पता बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/7 भूमि स्वामी पार्वतीबाई देवा धीरजसींग पता कुल्ल सागर मध्य प्रदेश
160
भूमिस्वामी 95
1/7 भूमि स्वामी तुलसीराम पिता भगवानसिंह पता बन्डा खागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
208
भूभिस्वामी 96 वीरसींग पिता भगवानसींग पता सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 859/1
भूमिस्वामी 161 97 अमोलसींग पिता थानसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 267
भूमिस्वामी 98
162 श्रीदेव जानकी रमणजी सा. देह पंच बारेसींग निवासी ग्राम प्रबं.कले. महो. सागर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 266
भूमिस्वामी 99
166 यशवंतसींग पिता अमोलसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
174/2
भूमिस्वामी 167 100 सरनसींग वल्द हीरासींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 168 101 लाखनसींग पिता निरनसींग पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 171 102 इमरतसींग वल्द हल्केसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
गुरार-1 रेजा-1
0.000
0.510 0.510 0.000
0.000
0.000
0.450 0.450
0.260 0.260 0.000 0.000
0.000
0.190 0.190 0.000
0.200
0.180 0.180
0.000
0.000
0.240 0.240
0.200 0.200
0.910
0.910
0.000
0.020
0.000
0.020
0.140 0.000 0.000
0.140
इमली-1
0.000
0.170 0.000
0.170
0.820
0.000
0.820 0.000
0.000
0.220
0.000
0.220
0.000
0.590 0.590 0.000
0.870 0.870
बास-130
0.170 0.170
0.000
0.000
0.680 0.680 0.000 0.000
अमरूद-1 उमर-1 सागोन-1
0.180 0.180 0.000 0.000
0.330 0.330 0.000 0.000
0.240
0.000
0.240
0.000
0.000 .
0.300 0.300 0.000
0.500 0.500 0.000 0.000
0.280
0.000
0.280
0.000 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1642
[ भाग 1
भूमित्यामी 173
0.460 0.460
103 पहारसींग पिता सूरतसींग पता कुल्ल बण्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी किशोरसींग पिता सूरतसींग पता कुल्ल बण्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी शरनसींग पिता हीरासींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी द्रोपतीबाई बेवा खुमानसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी देवीसींग पिता खुमानसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी जयाबाई बेवा सम्मरसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी राजासिंह पिता सम्भरसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
104
0.120 0.120
भूमिस्वामी 176/1/2
बलराम पिता रल्ली पाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 180
0.130 0.130
105
0.200 0.200
भूमिस्वामी 176/1/3
देवकरन पिता सरनसिंह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
106
भूमिस्वामी
1.060 1.060
176/2
पप्पूसींग रगनाथ कोमल उर्फ राजा पिता गोपी सींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
107
भूमिस्वामी
0.520 0.520
176/3
भूमिस्वामी 179
0.070 0.070
प्रकाश पिता दुरजन दुर्गाबाई जोजे दुरजन बडी बहू जोजे नथूसींग हल्की बहू जोजे शरनसींग पता सा देह भूमि स्वामी
108
भूमिस्वामी
0.530
181
0.530
महराजसींग हरनाम सींग पिस. मिहरवान सींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
आम-2आवला-1 नीबू 1 अमरूद-12 सागोन-1 सूलबबूल-4
भूमिस्वामी
109
0.170 0.170
182/1
मायाबाई पति हरनाम लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
0.030 0.030
183/2
110
भूमिस्वामी
0.170 0.170
182/2
महराजसींग पिता मिहरबानसींग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
नीबू-1 अमरूद-12 बबूल-1 सूलबबुल-2 111
भूमिस्वामी
0.040 0.040
183/1
0.000 0.000
राजेन्द्र पिता प्रेमनारायण ब्रा. पता सा देह भूमि स्वामी
112
भूमिस्वामी 185
0.550 0.550
मुकेश सींग शिवराजसींग बल्द हरीसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 187
0.310
113
बेरी-1 बबूल-3 रेंजा-2कोहा-6 छेवला-3 बहेडा-1 सूलबबूल-1 कुआं पक्का-1
0.310
भंगतसींग पिता बारेसींग पता कुल्ल 1/4भाग भूमि स्वामी राजबाई पुत्री बारेसींग पता कुल्ल 1/4 भाग भूमि स्वामी रामकली पुत्री बारेसींग पता कुल्ल 1/4 भाग भूमि स्वामी विश्वनाथ सिंह पिता केशरीसींग पता कुल्ल 1/28 भाग भूमि स्वामी ज्याला सिंह पिता केशरीसींग पता कुल्ल 1/28 भाग भूमि स्वामी राजेन्द्र पिता केशरीसींग पता कुल्ल 1/28 भाग भूमि स्वामी राजबहादुर सिंह पिता केशरीसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/28 भाग भूमि स्वामी प्रभा पुत्री केशरीसींग पता कुल्ल 1/28 भाग भूमि स्वामी सुलोचना पुत्री केशरीसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/28 भाग भूमि स्वामी द्रोपदी उर्फ संतराबाई बेवा केशरीसींग पता कुल्ल बन्डा 1/28 भाग भूमि स्वामी 1643
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
114
भूगिस्वामी 189 विश्वनाथसींग बल्द केशरीसींग ज्वालासींग पिता केशरीसींग पता नि.ग्राम भूमिस्वामी
190
भूमिस्वामी 115 विश्वनाथ पिता केषरी पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेष भूमि स्वामी ज्वालासिंह पिता केषरी पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेष भूमि स्वामी राजेन्द्रसिंह पिता केषरी पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेष भूमि स्वामी राजबहादुर पिता केषरी पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेष भूमि स्वामी संतराबाई बेवा केषरी पता कुल्ल बन्डा सौगर मध्य प्रदेष भूमि स्वामी भगतसिंह पिता बारेसिंह पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेष भूमि स्वामी रामकली पुत्री बारेसिंह पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेष भूमि स्वामी राजबाई पुत्री बारेसिंह पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेष भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
192
भूमिस्वामी 194
197
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 282
भूमिस्वामी 401 116 गुलझारसींग पिता नत्थूसींग जाति लोधी पता कुल्ल 1/6 भूमि स्वामी पर्वतसिंह पिता सुम्मेरसींग पता कुल्ल 1/6 भूमि स्ववामी धनसींग पिता नत्थूसींग पता सागर 1/6 भूमि स्वामी लखनसींग पिता नत्थूसींग पता कुल्ल 1/6 भूमि स्वामी रामसींग पिता भंडारी पता कुल्ल 1/24भूमि स्वामी मेंघराज पिता भंडारी पता कुल्ल 1/24 भूमि स्वामी बिहारी पिता भंडारी पता कुल्ल 1/24 भूमि स्वाामी सुमंत्राबाई बेबा भंडारी पता कुल्ल बन्डा 1/24 भूमि स्वामी चंद्रभान पिता गनपत पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य
117
भूमिस्वामी 193 प्रदेश 1/6 भूमिस्वामी जाहरसींग पिता कुन्दनसींग भगतसींग वल्द बारेलाल सियारानी बेवा बारेसींग रामकली राजाबाई पुत्री बारेसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
118
भूमिस्वामी 196 बड़ी बहू बेवा दशरथ पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
119
भूमिस्वामी 205 खेतसींग जयसींग पिता मेहरवानसींग लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
225/1
120
भूमिस्वामी 209 रामसींग पित्ता भगवानसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
121
भूमिस्वामी 212/1
भूमिस्वामी 212/2 रामसिंह पिता भगवानसिंह केदार पिता बहादुर सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 122
213/1 सल्ला पिता चेतू पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी चूरामन पिता चेतू फ्ता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी कल्लो पुत्री चेतू पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी सकुन पुत्री चेतू पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी शंकोबाई बेवा चेतू पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूनि स्वामी धनसींग पिता नंना पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
123
भूमिस्वामी 213/2 श्रीदेव जानकी रमण जी मुह. अमोलसींग पिता थानसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.440 0.440
0.000
0.000
बबूल-2 रेंजा-2
0.060
0.560
0.570
0.000 0.010
नीबू-5 अमरूद-24 कुआं पक्का-1
0.080
बेरी-1 खेर-1 रेंजा-1
0.160
0.000
0.160 0.000
0.260 0.260 0.000 0.000-
0.020
नीबू-2 अमरूद-1 सूलबबूल-3
0.210 0.210 0.000 0.000
0.070
0.360 0.360 0.000 0.000
0.070 0.070 0.000 0.000
0.100
0.100
0.270 0.270
0.000
0.000
0.260
0.000
0.260 0.000
0.010 0.010
0.000
0.000
0.140 0.140 0.000 0.000 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1644
भूभिस्वामी 124
213/3 श्री श्री 1008 माता बीजासेन मंदिर मोजा देह व्यवस्थापक अमोल सींग पिता थानसींग लोधी काशीराम पिता नंदलाल अहिरवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
125
भूमिस्वामी 223
भूमिस्वामी 304 अरजन सींग राजासींग पिस. रूपसींग भरतसींग वल्द रूपसींग बेवा थानसींग पता निवासी ग्राम मूमि स्वाभी
126
भूमिस्वामी 224/1
भूमिस्वामी 270/1 परसोतीबाई पुत्री गंधर्वसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/4 भूमि स्वामी ज्ञानबाई पुत्री गंधर्वसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/4 भूमि स्वामी किशनसींग पिता गंधर्व सींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/4 भूमि स्वामी मानसींग पिता गंधर्वसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/4 भूमि स्वामी
127
भूमिस्वामी 226/1 नथूसींग शरणसींग पिस. हीरासींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 226/2
128
भूमिस्वामी 228/1/1
भूमिस्वामी 554/3 सचिन पिता औंकारप्रसाद पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी दीपा पुत्री औंकारप्रसाद पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी प्रतिमा बेवा औंकारप्रसाद पता कुल्ल बन्डा सागर
129
भूमिस्वामी 228/1/2 मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी शिवकुमार पिता कैलाश चंद सा. देह पता सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 234/1
भूमिस्वामी 397/1/1
भूमिस्वामी 554/2
234/2 130
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 397/1/2 सचिन दीपा पिता औंकार प्रसाद प्रतिभा बेवा औंकार प्रसाद सा. देह पता सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
131
भूमिस्वामी 229 मुन्ना पिता सिद्धी चाली पुत्री भन्ती पता सा देह भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 233 132 अनन्तसींग नावा बल्दनथूसीग वली चाचा शरनसींग पिता हीरासींग पता सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
133
भूमिस्वामी 235 कलीबाई पिता बारेसींग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 237 134 धनसींग पिता नथूसींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 135
238 गिरधारी ग्याप्रसाद मुरलीशोभा थोवन पिस. लछमन ज्ञान पारवती पुत्री लछमन अट्टोबाई बेवा लछमन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
[ भाग 1
0.140 0.140
0.000
0.000
0.240 0.240 0.000 0.000
0.090 0.050
मुनगा-1 नीबू-1
बेल-2 अनार-1
बेरी-1 आम-3
जामुन-1 आवला-1
अमरूद-9 नीम-2
बास-25 चिरोल-2
महुआ-1 सागोन 1
किरवारा-1 कंजी-2
पापडा-1 छेवला-1
यूकेलिपटिस-6
सूलबबूल-10
0.160 0.160
0.070 0.070 0.000 0.000
0.080 0.080 0,000 0.000
0.120 0.120
आम-1 0.080
0.000
0.930
0.930 0.000
0.080
0.130 0.130 0.000 0.000
0.010 0.010
0.940 0.000 0.940 0.000
0.140 0.140 0.000 0.000
0.010
0.010
0.090
0.370
0.000
0.370 0.000
बेरी-3 बबूल 3 नीम-5 बास-55
खेर-1 इमली-1
0.080
0.080 1645
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
236
भूमिस्वामी 239
0.300 0.300 0.000 0.000
भूमिस्वामी
आम-1
243
0.150 0.150 0.000 0.000
अमोलसींग पिता थानसींग पता सागर 1/3 भाग भूमि स्वामी डेलन पिता भूपेन्द्रसींग पता कुल्ल 11/27 भूमि स्वामी गब्बर पिता भूपेन्द्रसींग पता कुल्ल 1/27 भूमि स्वामी गंगा पुत्री भूपेन्द्रसींग पता कुल्ल 1/27 भूमि स्वामी जमना पिता भूपेन्द्रसींग पता कुल्ल 1/27 भूमि स्वामी मथरा पुत्री भूपेन्द्रसींग पता कुल्ल 1/27 भूमि स्वामी नर्मदा पुत्री
भूपेन्द्रसींग पता कुल्ल 1/27 भूमि स्वामी कुंती पुत्री भूपेन्द्रसींग पता कुल्ल 1/27 भूमि स्वामी गनेशीबाई बेवा भूपेन्द्रसींग पता कुल्ल 1/27 भूमि स्वामी सरोजबाई बेवा भूपेन्द्रसींग पता कुल्ल 1/27 भूमि स्वामी राजेन्द्र पिता
धीरजसींग पता सागर 1/21 माग भूमि
स्वामी भीकम पिता धीरजसींग पता सागर
1/21 भाग भूमि स्वामी हरनाम पिता
धीरजसींग पता सागर 1/21 भाग भूमि स्वामी हल्ली पुत्री धीरजसींग पता सागर 1/21 भाग भूमि स्वामी सुलोचना पुत्री धीरजसींग पता सागर 1/21 भाग भूमि स्वामी सत्यवती पुत्री धीरजसींग पता सागर 1/21 भाग भूमि स्वामी पार्वती बेवा धीरजसींग पता सागर 1/21 भाग भूमि स्वामी
भूभिस्वामी
137
241
0.090
भगवानसींग पिता हल्केसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
138
0.090
242/2
शिवराजसींग पि. गुपालसींग चंदनसींग जगभान पि. गुपाल गनेशी वे . गुपालसींग राजाराम पिता महादेव फूलबाई पु. महादेव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
139
244
0.130
0.130
महराजसींग पिता मिहरवानसींग पत्ता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
140
भूमिस्वामी
महुआ-1
250/1
रामप्रसाद उत्तम पिस. तिज्जा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 256/1
141
भूमिस्वामी 251
0.050
अमरसींग हरिचंद पिता रज्जू जलधारा इंन्द्रारानी हल्ली पिता रज्जू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
142
0.020
254/2
भूपेन्द्र सिंह पिता थानसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
143
भूमिस्वामी
0.040 0.000
255/1
0.000
0.040
भागचंद धनसींग पिता मिहिलाल रामवती बाई मीनाबाई जयंतीबाई पुत्री मिहिलाल गोराबाई बेवा मिहिलाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
144
भूमिस्वामी 279
0.070 0.000
0.000
0.070
नन्हेसींग उमराव सींग पिस. सुकई पूनाबाई बेवा सुकई पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
भूमिस्वामी 286
145
0.150 0.150 0.000 0.000
राजेन्द्रसींग वल्द जनकसींग रविन्द्रसींग वृल्द रंधीरसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
146
भूमिस्वामी
0.130
287
0.130
0.000
0.000
अरविद्र सींग वल्द भरतसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
147
भूमिस्वामी
0.010 0.000
395/1
अमरूद-4 रायकरोदा-1 सूलबबूल- 1- यूकेलिपटिस-2 हरनाम पिता रामसिंह पता कुल्ल सागर मध्य प्रदेश 1/3 भूमि स्वामी रामवती पुत्री रामसिंह पता सागर मध्य प्रदेश 1/3 भूमि स्वामी भागबाई पुत्री रामसिंह पता सागर मध्य प्रदेश 1/3. भूमि स्वामी
148
भूमिस्वामी
0.020 0.000
396/1
गनु उर्फगनुवा पिता नथुवा पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
बेरी-1 जामुन-1 आम-1 अमरूद-2 नीबू-1 मुनगा-1
भूमिस्वामी
0.080 0.000 0.080 0.000
528/1
बबूल 1646
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भूमिस्वामी 149
397/2 मानवती पुत्री जगदीश प्रसाद नरेश कुमार भोलाराम सरबन पिता जगदीशप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
150
भूमिस्वामी 399 महीप पिता रगवीर लखनसींग महताब सींग उदमसींग पिता निरनसींग चंद्राबाई रामवती पुत्री निरनसींग राजेन्द्र पिता प्रेमनारायण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 402 151
भूमिस्वामी 411/1 राघवेन्द्र धनेन्द्र जितेन्द्र सुनील नाबा पिता हल्काई गीताबाई बेवा हल्काई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 152
403
भूमिस्वामी 436/900 जनक पिता गजराजसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी राजकुमारी पुत्री गजराजसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी राजकली पुत्री गजराजसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी
153 मुन्ना पिता सिद्वी पता बन्डा सागर भूमिस्वामी 404
म० प्र० 1/2 भूमि स्वाामी मलखान पुत्र कुन्दन पता बन्डा सागर म० प्र01 / 20 भूमि स्वामी हेमराज पिता कुन्दन पता बन्डा सागर म० प्र01 / 20 भूमि स्वामी माखन पिता कुन्दन पता बन्डा सागर म० प्र० 1/20 भूमि स्वामी राशि पुत्री कुन्दन पता बन्डा बन्डा सागर म ० प्र० 1/20 भूमि स्वामी प्यारीबाई बेवा कुन्दन पता बन्डा बन्डा सागर भ ० प्र० 1/20 भूमि स्वामी सुक्का पिता दुर्जन पता बन्डा बन्डा सागर भ ० प्र० 1/4भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 154
407/2 परषोत्तम पिता टुन्डा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 615 155 दयाली पिता परमू पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
156
भूमिस्वामी 611/3 गनेश पिता धन्से पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 157
579/2 राजकुमारी पत्नि राजेन्द्र जाति बचकेंया पता कुल्ल बन्छा सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी
158
भूमिस्वामी 597/1 रामगोपाल पिता कन्छेदी पता कुल्ल 1/2भाग भूमि स्वामी करई पुत्री प्यारेलाल पता कुल्ल बण्डा सागर मध्य प्रदेश 1/8 भाग भूमि स्वामी नीमा पुत्री प्यारे लाल पता कुल्ल 1/8भाग भूमि स्वामी शांति पुत्री प्यारेलाल पता कुल्ल बण्डा सागर मध्य प्रदेश 1/8 भाग भूमि स्वामी कस्तूरी पुत्री प्यारेलाल पता कुल्ल 1/8भाग भूमि स्वामी
[ भाग 1
0.020 0.000 0.000 0.020 आम-1 अमरूद -2 मुनगा-1 चिरोल-1 बास-486 सूलबबूल-2 यूकेलिपटिस-3
0.030 0.000
आवला-1 जामुन 1 नीबू-1 बेल-2 अमरूद-3 सागोन-1 यूकेलिपटिस-1 सूलबबूल 5
0.010 0.000
0.020
बेल-1 नीबू-3 अनार-3 आवला-2 अमरूद 6 मुनगा-1 नीम-1 यूकेलिपटिस-3
0.020 0.000 0.020 0.000
सूलबबूल-3 बेल1 बेरी-1 अमरूद-1 मुनगा-1 नीबू-1 सागोन-1 सूलबबूल-5
0.030 0.030 0:000 0.000
0.030
अमरूद-2जामुन 1
0.140 0.140 0.000 0.000
0.150 0.150 0.000 0.000
0.250 0.250 0.000 0.000
0.960 0.960 0.000 0.000 कुआं पक्का-1 1647
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
भूमिस्वामी
159
0.220 0.000 0.000
713/3 0.220
जगभान पिता देवीसींग पता कुल्ल 1/7 भूमि स्वामी लेखराम पिता देवीसींग पता कुल्ल1/7 भूमि स्वामी भरत पिता देवीसींग पता कुल्ल 1/7 भूमि स्वामी कल्यान पिता देवीसींग पता कुल्ल 1/7 भूमि स्वामी चंदाबाई पुत्री देवीसींग पता कुल्ल 1/7 भूमि स्वामी राधाबाई पुत्री देवीसींग पता कुल्ल 1/7 भूमि स्वामी प्रेमबाई बेवा देवीसींग पता कुल्ल 1/7 भूमि स्वामी
भूमिस्वामी 759
0.150 0.150 0.000 0.000
160 गुलझारसींग पिता रघुनाथसींग राजकुमारी सन्तो शीला पुत्री रघुनाथ सींग कुसुमबाई बेवा रघुनाथसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
161
भूमिस्वामी 774
0.110 0.010 0.000 0.000
प्रकाश पिता दुरजन पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/4 भूमि स्वामी काशीराम पिता दुरजन पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/4 भूमि स्वामी झलकन पिता दुरजन पता बन्डा खागर मध्य प्रदेश 1/4 भूमि स्वामी राकेश पिता दुरजन पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/4 भूमि स्वामी
162
भूमिस्वामी 829/1 0.100 0.100
0.000
0.000
बेनीबाई पति करतार सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.200
0.000
163
भूमिस्वामी
0.200 0.000
851/3
कंजी-1 रूसल्ला-1 शिवराज पिता हरीसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
164
804
0.060
भूमिस्वामी
बलराम पिता रल्ली पता कुल्ल 1/8 भूमि स्वामी श्यामरानी बेवा रल्ली पता कुल्ल 1/8 भूमि स्वामी गुलाबबाई पुत्री झब्बू पता कुल्ल 1/8भूमि स्वामी लुडका पुत्री बुद्धा पता कुल्ल 1/8 भूमि स्वामी कुंजी पिता पंचम पता कुल्ल 1/8 भूमि स्वामी जवार पिता पंचम पता कुल्ल 1/8 भूमि स्वामी नंदलाल पिता पंचम पता कुल्ल 1/8 भूमि स्वामी मुन्नीबाई पुत्री पंचम पता कुल्ल 1/8भूमि स्वामी
165
भूमिस्वामी
0.010 0.000
396/2
0.000 0.010
भूमिस्वामी
0.080 0.000
528/2
0.080 0.000
भूमिस्वाभी
0.010 0.000
0.010
395/2
0.000
सूलबबूल -1 टीकाराम पिता भागीरथ पता बन्डा 1/8 भाग भूमि स्वामी मुकेश पिता भागीरथ पता कुल्ल 1/8 भाग भूमि स्वामी कमल पिता भागीरथ पता कुल्ल 1/8 भाग भूमि स्वामी रैनका पुत्री भागीरथ पता कुल्ल 1/8 भाग भूमि स्वामी अनीता पुत्री भागीरथ पता कुल्ल 1/8 भाग भूमि स्वामी रानी पुत्री भागीरथ पता कुल्ल 1/8 भाग भूमि स्वामी शीलाबाई पुत्री भागीरथ पता कुल्ल 1/8 भाग भूमि स्वामी ललताबाई बेवा भागीरथ पता कुल्ल 1/8 भाग भूमि स्वामी
527
कुलयोगः--
111.710
117.810
5.680..0.280 1648
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023
[भाग 1
:: भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुंबों एवं मकान इत्यादि का विवरण ::
ख.नं.
स. क्र.
प्रभावित मकान का विवरण
भूमि पर निर्मित मकान
धारक का विवरण
वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण
1
2
3
4
1
304
निवास का विवरण
धारा 3 ड के तहत प्रभावित कुटुंब
झोपड़ी/ कच्चा कबेलू/टिनशेड़ / पक्का गाटर फर्शी/ आर.सी.सी.
मकान का क्षेत्रफल (व.मी.मे)
5
6
8
7
निरंक
37.60
स्थाई निवास मकान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी पक्का
भरत सिंह पिता
रूपसिंह (पत्नि
रेखाबाई)
अरजन सींग राजासींग पिस . रूपसींग भरतसींग वल्द रूपसींग बेवा थानसींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
2
3
4
5
304
28.20
दहलान दीवार पत्थर उपर टीन सेट
21.60
मकान दीवार पत्थर उपर,खपरैल फर्श कच्चा
14.58
दहलान दीवार पत्थर उपर बरसाती
0
0
स्थाई निवास
रूपसिंह पिता बल्लेसींग (पत्नि सूरजबाई)
0
0 पुष्पपेन्द्र पिता भरतसिंह
स्थाई निवास
0
0
वेटूपिता भरतसिंह
स्थाई निवास
101.980
कुलयोग:-
झोपडी एक दीवार
निरंक
19.80
स्थाई निवास
राजा सिंह पिता रूप सिंह लोधी (पत्नि राधाबाई) अरजन सींग राजासींग पिस. रूपसींग भरतसींग वल्द रूपसींग बेवा थानसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
6
395/2
7 गनुवा भागीरथ पिस. नथुवा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
42.75
पत्थर की लकडी बरसाती की गौशाला मकान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी फर्श पक्का
22.68
33.25
मकान दीवार पत्थर छत खपरैल फर्श कच्चा दहलान लोहे के पाइप उपर टीन सेट खुला भाग
1.44
शौचालय पक्कासीमेंट सीट
0
0
स्थाई, निवास
जयभान पिता राजासिंह
119.920
कुलयोग:-
निरंक
27.94
स्थाई निवास
मुकेश पिता भागीरथ पटैल (पत्निबंदना)
395/2
16.59
मकान दीवार पत्थर छत गाटर फर्शी फर्श पक्का दहलान लकडी की उपर टीनसेट
कुलयोग:- 44.53
निरंक
11.02
स्थाई निवास
कमल पिता भागीरथ पटैल (पत्नि गौराबाई)
8 गनुवा भागीरथ पिस. नथुवा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
मकान दीवार ईट पत्थर छत गाटर फर्शी फर्श पक्का
15.58
डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में गाटर फर्शी उपर खपरेल 1649
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
9
395/2 गनुवा भागीरथ पिस. नथुवा पतानिवासी ग्राम भूमि स्वामी
15.58
उपर की मंजिल खपरैल
16.59
दहलान लकडी की उपर टीनसेट
58.77
* कुलयोग
निरंक
35.88
स्थाई निवास मकान दीवार ईट की छत आर.सी.सी. फर्श पक्का
भागीरथ पिता नत्थू
पटेंल (पत्नि
ललताबाई)
396
35.88
कुलयोग
निरंक
45.00
बल्लूपिता गनू पटेल
(पत्निदेवकाबाई)
10 गनुवा भागीरथ पिस. नथुवा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
396
स्थाई निवास डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा उपर खपरेल फर्श पक्का
45.00
उपर की मंजिल छत खपरैल
12.90
दहलान दीवार पत्थर की उपर टीनसेट दहलान दीवार पत्थर
17.10
की उपर फर्शी
15.39
गौशाला दीवार पत्थर की उपर खपरेल कुलयोग
135.39
निरंक
27.00
स्थाई निवास
गन्नूपिता नत्थूपटैल
(पत्नि काशीबाई)
11 गनुवा भागीरथ पिस. नथुवा पतानिवासी ग्राम भूमि स्वामी
12
397/2 मकान दीवार पत्थर छत खपरैल फर्श कच्चा
34.58
मकान दीवार पत्थर छत टीनसेट फर्श कच्चा
31.85
दहलान दीवार पत्थर की छत टीनसेट
शौचालय सीमेंट सीट
1.44
कुलयोग:-
94.87.
निरंक
36.29
स्थाई निवास मकान दीवार ईंट की छत टीनशेड फर्श पक्का
नरेश पिता जगदीश
ब्राम्हण (पत्नि
बंसतीबाई)
मानवती पुत्री जगदीश प्रसाद नरेश कुमार भोलाराम सरबन पिता जगदीशप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
13
397/2
1.44
शौचालय पक्कासीमेट सीट
कुलयोग: 37.73
37.72
निरंक
स्थाई निवास
सरमन पिता जगदीश
ब्राम्हण (विमलाबाई)
मानवती पुत्री जगदीश प्रसाद नरेश कुमार भोलाराम सरबन पिता जगदीशप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
14
397/2 मकान दीवार ईंट की छत आर.सी.सी. फर्श पक्का
5.99
जीना पक्का आर.सी. सी.
21.53
1.44
बाउण्ड्रीवॉल पक्का शौचालय पक्कासीमेट सीट कुल्योग:- 66.67
निरंक
35.67
स्थाई निवास मकान दीवार ईंट की छत टीनशेड़ फर्श पक्का
भोले पिता जगदीश
ब्राम्हण (पत्नि
सविताबाई)
मानवती पुत्री जगदीश प्रसाद नरेश कुमार भोलाराम सरबन पिता जगदीशप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
1.44
शौचालय पक्का सीमेट सीट कुलयोग :-
37:11- मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1650
15
399
[भाग 1
निरंक
75.68
स्थाई निवास डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में फर्शी गाटर छत खपरैल फर्श पक्का
राजेन्द्र पिता
प्रेमनारायण(पत्नि
राजकुमारी)मनोज
कुमार पिता राजेन्द्र
प्रसाद (पत्नि नेहा)
महीप पिता रघुवीर लखनसींग महताब सींग उदमसींग पिता निरनसींग चंद्राबाई रामवती पुत्री निरनसींग राजेन्द्र पिता प्रेमनारायण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
16
399
75.68
उपर की मंजिल खपरैल
21.00
डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में फर्शी गाटर छत खपरैल फर्श पक्का
21.00
उपर की मंजिल खपरैल
18.00
दहलान दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर फर्श पक्का
जीना पत्थर का
2.76
23.04
गौशाला दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी
41.25
बाउण्ड्रीवॉल पत्थर की
4.55
शौचालय छत फर्शी कंक्रीट
282.96.
कुलयोग:-
निरंक
28.35
स्थाई निवास
मनीष कुमार पिता
राजेन्द्र प्रसाद (पत्नि
रागनी)
महीप पिता रघुवीर लखनसींग महताब सींग उदमसींग पिता निरनसींग चंद्राबाई रामवती पुत्री निरनसींग राजेन्द्र पिता प्रेमनारायण पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
17
399 महीप पिता रघुवीर बगैरह
डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच फर्शी गाटर छत टीनसेट फर्श पक्का
28.35
25.11
उपर की मंजिल टीनसेट मकान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी फर्श पक्का
81.81
कुलयोग
शौचालय छत फर्शी
निरंक शौचालय
1.44
उदम पिता निरन सिंह
(पत्निपार्वती)
399 18 महीप पिता रघुवीर बगैरह
है
कुलयोग:-
1.44
निरंक
1.44
बृजेश पिता मेहताप
सिंह
401 19 गुलझारसींग पिता नत्थूसींग बगैरह
शौचालय छत सीमेट सीट
शौचालय है
1.44
कुलयोग
निरंक
29.82
विनोद पिता हरिशंकर
नामदेव
401 20 गुलझारसींग पिता नत्थूसींग बगैरह
स्थाई निवास मकान दीवार ईट की छत गाटर फर्शी फर्श पक्का
कुलयोग:- 29.82
निरंक
28.98
स्थाई निवास
अरविन्द्र पिता
हरीशंकर नामदेव
(पत्निराजकुमारी)
मकान दीवार ईट की छत टीन सेट फर्श पत्थर का कुलेयोग:- 28.98 1651
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
401 21 गुलझारसींग पिता नत्थूसींग बगैरह
निरंक
10.320
कृष्णा बाई पति
मन्नूलाल नामदेव
401 22 गुलझारसींग पिता नत्थूसींग बगैरह
झोपडी दीवर पत्थर की उपर बरसाती घास-फूस गौशाला
निवास हेतु उपयोग नही
कुलंयोग:- 10.32
निरंक
16.80
स्थाई निवास
रामप्रसाद पिता नत्थू
नामदेव (द्रोपती)
23
402 मकान दीवार ईट छत खपरैल फर्शफर्शी निवास
21.60
भूसा घर दीवार ईट की छत सीमेंट सींट फर्श कच्चा
2.10
शौचालय दीवार ईट की छत फर्शी
16.80
दहलान दीवार ईट फर्श फर्शी छत लकडी बरसाती
57.30
कुलयोग
निरंक
40.74
राघवेन्द्र पिता हल्काई
सेन (पत्नि रजनी)
राघवेन्द्र धर्मेन्द्र जितेन्द्र सुनील नाबा पिता हल्काई गीताबाई बेवा हल्काई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
24
25
26
27
28
411/1
स्थाई निवास डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकडी का छत खपरैल फर्श पक्का उपर की मंजिल
40.74
29.10
दहलान बन्द दीवार पत्थर छत गाटर फर्शी कांक्रीट नही फर्श पक्का
34.88
मकान दीवार ईंट की बिना प्लास्टर छत आर. सी.सी. फर्श कच्चा
शौचालय छत फर्शी
1.44
0
0
स्थाई निवास
धर्मेन्द्र पिता हल्काई
जितेन्द्र पिता
0
0
स्थाई
हल्काई निवास
0
0
स्थाई निवास
सुनिल पिता हल्काई
0
0
स्थाई
गीता पति हल्काई निवास
146.90
कुलयोग:-
निरंक
46.20
स्थाई निवास
द्रोपती बाई बेवा
खुमान सिंह
राघवेन्द्र धमेन्द्र जितेन्द्र सुनील नाबा पिता हल्काई गीताबाई बेवा हल्काई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
मकान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा दहलान बन्द दीवार
35.70
पत्थर की छत गाटर फर्शी फर्श पक्का
17.10
गौशाला लकडी के उपर टीनसेट
1.44
शौचालय छत सीमेंट सीट
देवी सिंह पिताताखुमान
सिंह लोधी (पत्नि
लक्ष्मी)
29
405/1 कुलयोग:- 100.44
शौचालय
निरंक
1.44
गोपी सिंह पिता
ठाकुरदास
गोपी पिता ठाकुरदास लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी
निवास - हेतु उपयोग नही
कुलयोग 1.44 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
[भाग 1 1652
2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बो के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय , सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-
(1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा ।
(2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।
(3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।
(4) ' अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा ।
(5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां , अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना या
(ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय या
(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रूपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा ।
(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब , जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है , को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।
(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।
(8 ) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या एसे प्रभावित कुटुब जिनसकै स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर- कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र स अनिच्छा से विस्थापित किय गिया. है , ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्टि करें ।
(9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।
( 10 ) . प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता " दिया जाएगा ।
1653
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
(11 ) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।
(12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।
(13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।
3- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों / जनसमुदाय कै पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।
(1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।
(2) वास्तविकं पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं ।
(3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।
(4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।
(5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
( (7) यथेचित पंचायत घर
(8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए ।
(9) जाति समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह 10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
( ( 11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर - परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
12), शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
( (13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
(14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
(15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
(16) बच्चो के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
(17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
(18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा
(19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो 1654
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
[ भाग 1
१०) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।
(21 ) प्रभावित कुटुबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील बण्डा के ग्राम पनारी में शासकीय भूमि खसरा नंबर-33 कुल रकवा 139.170 हे . में से 120.00 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-633 / 19(3 ) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 28/09/2019 द्वारा तथा तहसील मालथौन के ग्राम पिथौली पटवारी हल्का नंबर 61 मे खसरा नंबर 44 रकबा 12.37 हेक्ट. मे से रकबा 10.00 हेक्ट. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक 19 अ/ 19(3 ) वर्ष 2020-21 में पारित आदेश दिनांक 27/08/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है । बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 30X 50 वर्गफुट का आवासीय भू- खण्ड मौजा पनारी तहसील बण्डा एवं पिथौली तहसील मालथौन की आवंटित भूमि में प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी ।
(22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/ मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा ।
(23 ) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/ कुटुंब को दिया जावेगा ।
4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्व व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितो के लिए प्रतिकारो और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 05/04/2023 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पतियों मे अपने अपने हितो की प्रकृति तथा ऐसे हितो के लिए प्रतिकर के दावो की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन ' किये गये मापो के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो , के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।
5- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर तथा परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1655
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील - मनावर,
जिला , धार मध्यप्रदेश
मनावर , दिनांक 2 मार्च 2023 पत्र क्र. - 490 - भू- अर्जन - री - 1-2023 - रा.प्र.क्र .- 0003-अ- 82-2022-23
प्ररुप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2540 / भू-अर्जन / री-1 / 2022 , मनावर, दिनांक 25.08.2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहुन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक 4 से डी.सी.-2 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाइन जल परिवहन हेतु ग्राम- भूतिया, प.ह.न.-01 , रा.नि.मं. -01 , गंधवानी , तहसील- गंधवानी , जिला-धार में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09.09.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची ::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5 धार
गंधवानी
291
0.012
ग्राम- भूतिया, प.ह.न.- 01 ,
01
कुल योग
0.012 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023
[ भाग 1 1656
पत्र क्र.-493-भू-अर्जन-री-1-2023- रा.प्र.क्र.-0008-अ-82-2022-23
प्ररुप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2540 / भू-अर्जन / री -1 / 2022 , मनावर, दिनांक 25.08.2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ - पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-3 से पम्प हाऊस कमांक 4 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम-धयड़ी, प.ह.न.-23 , रा.नि.मं.-01 , गंधवानी, तहसील - गंधवानी , जिला-धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09.09.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
410
0.091 गंधवानी
धार
ग्राम-धयड़ी,
प.ह.न.-23 ,
0.056
416
0.065
417/3
0.060
417/4
0.013
385/1 1657
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
जिला
तहसील | ग्राम / पटवारी हल्का कमाक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
4
3
5
1
गंधवानी
धार
385/2
0.128
ग्राम-धयड़ी, प.ह.न.-23 ,
418
0.045
417/2
0.058
417/5
0.023
0.005
394/3
393
0.010
392/3
0.013
392/4
0.042
392/1
0.025
0.006
392/2
391/2/2
0.038
388/1
0.050
382/2
0.016
381/1/2
0.043
130/2/4
0.018
130/2/3
0.016
0.075
122/2/1
0.055
0.005
122/1/1/2
0.034
122/1/1/1/1/2
0.031
120
0.005
119
0.008
0.073
117/1
107
0.010
0.005
117/2
106
0.050
104/3
0.030
63/2
गंधवानी
0.061
धार
ग्राम-धयड़ी, प.ह.न.-23 ,
102/1
0.028
95
0.026
0.050
94
73
0.068
67
0.080
1.515
39
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1658
पत्र क्र.-496 - भू-अर्जन-री-1-2023- रा.प्र.क्र.-0002-अ-82-2022-23
प्ररुप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2540 / भू-अर्जन /री-1 / 2022, मनावर , दिनांक 25.08.2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक 4 से डी.सी. -2 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम- बीड़ भोपाव , प.ह.नं. -04, रा.नि.मं. -01 , गंधवानी, तहसील- गंधवानी , जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09.09.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.005
96/2
गंधवानी
धार
0.013
100/5
ग्राम-बीड़ भोपाव,
प.ह.नं.-04,
0.008
101/5
0.025
100/1
0.019
102/1 1659
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक 1
2
3
धार
गंधवानी
ग्राम-बीड़ भोपाव, प.ह.नं.-04, खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
113/5
0.026
102/2
0.010
99/8
0.003
101/4
0.010
99/3
0.025
109/2
0.049
109/12/1
0.043
109/7
0.025
109/8
0.010
118/1
0.018
118/2
0.032
117/1
0.035
117/2
0.018
116/3
0.008
115/1
0.033
113/22/2
0.018
113/29
0.033
113/21
0.015
113/9/1
0.018
24
कुल योग
0.499 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1660
पत्र क्र. -499- भू-अर्जन- री-1-2023- रा.प्र.क्र.-0009-अ-82-2022-23
प्ररुप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों काअर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2540/ भू-अर्जन/री-1 / 2022 , मनावर , दिनांक 25.08.2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक 4 से डी.सी.-2 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम- जामदा , प.ह.न.-03, रा.नि.मं.-01 , गंधवानी, तहसील-गंधवानी , जिला-धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09.09.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.065
231/1
गंधवानी
धार
ग्राम-जामदा, प.ह.न.-03 ,
0.035
231/2
0.045
157
0.004
155/2/2
0.044
155/1/2
धार
गंधवानी
155/1/1
0.044
ग्राम-जामदा, प.ह.न.- 03 ,
154
0.030
146/1
0.066
142/1
0.020
131/1
0.058
0.018
116
0.025
115/2
0.076
131/3
0.015
113
114
0.054
15
0.599
कुल योग
1661
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
पत्र क्र. - 502 - भू- अर्जन- री - 1-2023 - रा.प्र.क्र.-0010- अ- 82-2022-23
प्ररुप- " घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2540/ भू-अर्जन/री-1 / 2022 , मनावर, दिनांक 25.08.2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-4 से डी.सी.- 2 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम- बलेडी, प.ह.न. -04, रा.नि.मं. -01 , गंधवानी, तहसील- गंधवानी , जिला-धार में भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09.09.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
1
3
4
5
धार
गंधवानी
123/8
0.043
ग्राम-बलेडी,
प.ह.न.-04
103/1
0.120
109/1
0.021
109/3/1
0.011
115/3
0.003 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1662
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
2
3 1
गंधवानी
धार
ग्राम-बलेडी, प.ह.न.-04
[ भाग 1
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
0.011
109/3/2
0.034
109/2
0.062
114/1
0.018
108/2/4/2
0.060
115/2/2
0.040
117/2/2
0.009
100/2
0.067
98
0.066
97
0.004
167/1
0.025
91
165
0.012
0.021
166
0.015
193
0.033
192
0.018
191
0.033
200/1
0.011
204/2
0.013
200/2
201
0.004
0.004
202/1 1663
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
2
3 1 धार
गंधवानी
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
0.004
202/3
ग्राम- बलेडी,
प.ह.न.-04
0.030
199
0.006
205/2
0.028
204/1
0.015
205/1
0.015
205/7
0.018
222/1/1/1
0.012
0.018
0.004
227/3/2
0.018
222/2/1/3
0.009
227/1/3
0.028
222/2/1/4
0.005
227/1/4
0.028
222/2/1/5
0.017
227/3/1
0.009
227/1/6
1.022
43
कुल योग
भूपेन्द्र रावत, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).
1664
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
[ भाग 1
कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) झाबुआ, जिला, झाबुआ मध्यप्रदेश
झाबुआ, दिनांक 2 मार्च 2023 पत्र क्र. -737- री-1-भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र. -149- ब-121-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर कमांक-12 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम सातबिल्ली, प.ह.नं.-71 , रा.नि.मं.-02, कल्याणपुरा , तहसील- झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झांबुआ, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.030
139
ग्राम-
झाबुआ
झाबुआ
0.060
138/2
सातबिल्ली, प.ह.नं.- 71 ,
135
0.032
0.023
129
0.070
127
30
0.035
ग्राम-
झाबुआ झाबुआ
29
0.020
सातबिल्ली,
27
0.010
प.ह.नं.- 71 ,
12
0.010
0.020
11
0.060
10
3
0.050
0.420
12
कुल योग
1665
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
पत्र क्र.- 742- री - 1 - भू- अर्जन - 2023- रा.प्र.क्र.- 150- ब- 121-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ- पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- नवापाड़ा नवीन, प.ह.न.-82, रा.नि.मं.-02 , कल्याणपुरा, तहसील-झाबुआ, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.005
530
ग्राम-
झाबुआ
झाबुआ
0.030
529
0.043
494
नवापाड़ा नवीन, प.ह.नं. -82 ,
0.013
495
0.008
493 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023
1666
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
2
3 1
झाबुआ
झाबुआ
ग्राम- नवापाड़ा नवीन, प.ह.न.-82 ,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.025
489/2
0.043
490
0.023
485/1
0.023
444
442/4
0.005
0.020
442/3
442/2
0.005
0.038
451
0.008
452
0.033
436/3
436/2
0.038
236/2
0.005
0.021
436/1
0.038
435/1
435/2
0.008
0.033
24
0.025
23
0.009
9
0.028
22
0.527 24
कुल योग
1667
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
पत्र क्र. -747- री- 1- भू- अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.-151 -ब-121-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद- थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर क्रमांक-23 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- खेड़ी, प.ह.न. -88 , रा.नि.मं.-02, कल्याणपुरा, तहसील-झाबुआ, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.061
417
झाबुआ
झाबुआ
ग्राम-खेड़ी, प.ह.न.-88 ,
0.045
416
0.045
415/1
0.035
ग्राम-खेड़ी,
415/2
झाबुआ
झाबुआ
प.ह.न.-88 ,
0.015
385
0.010
376
06
0.211
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1668
जिला
तहसील
[भाग 1
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
1 2 3
झाबुआ झाबुआ ग्राम-फुटिया,
प.ह.न.-93 ,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4 5 374 0.035 255 0.018 256 0.010 216 0.040 371 0.020 254 0.020 215 0.020 214 0.070 212/3 0.005 205 0.018 158/3 0.010 158/2 0.010 158/1 0.010 155/3 0.020 154/3 0.005 156 0.008 143/1 0.060 155/4 0.010 154/2 0.015 154/1 0.015 153/2 0.060 143/2 0.030 142/1 0.030 28 0.649
कुल योग
1669
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
पत्र क्र. - 752- री- 1 -भू-अर्जन-2023 - रा.प्र.क्र. -152- ब-121-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी. -2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर कमांक-18 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-फुटिया, प.ह.न.-93, रा.नि.मं.-02, कल्याणपुरा , तहसील-झाबुआ, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
तहसील
जिला
खसरा कमांक
::अनुसूची::
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
3
1
0.030
394
झाबुआ
झाबुआ
ग्राम-फुटिया, प.ह.न.-93 ,
0.010
402/1
0.030
401/3
0.010
403/2
0.030
403/1 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1670
पत्र क्र.-757- री-1-भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.-153 - ब-121-2022-2
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्दहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- भमरदा, प.ह.न.-84, रा.नि.मं.-02, कल्याणपुरा, तहसील-झाबुआ, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.005
512/1
झाबुआ
झाबुआ
ग्राम- भमरदा, प.ह.न.-84 ,
0.028
513
0.023
514/1
0.040
489
0.005
493
0.025
494
ग्राम-भमरदा,
झाबुआ
झाबुआ
0.026
495
प.ह.न.-84,
0.030
393
0.010
389
0.025
390/3
0.025
387/3
385
0.010
0.005
384
0.020
383
380/2
0.003
0.280
15
कुल योग
1671
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
पत्र क्र.- 762 -री-1-भू- अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.- 154- ब -121-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम 5 का उपनियम (2 ) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- कल्याणपुरा, प.ह.न.-83 , रा.नि.मं. -02 , कल्याणपुरा, तहसील-झाबुआ जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.060
564
ग्राम-
झाबुआ झाबुआ
0.070
565
कल्याणपुरा, प.ह.न.-83 ,
0.068
586
0.020
619/1
0.030
619/2 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1672
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1 2 3 4 5
ग्राम- 632 0.003
झाबुआ झाबुआ
631 0.035
कल्याणपुरा ,
636 0.020
प.ह.न.-83 ,
635 0.005
637 0.043
638 0.010
646/2 0.058
646/1 0.080
694 0.030
696 0.015
783/2/1 0.010
783/4 0.005
767/1 0.008
766/4 0.010
762/1 0.010
766/5 0.005
762/3 0.008
766/3 0.010
762/2 0.005
766/2 0.005
769/2 0.005
762/5 0.008
769/1 0.005
770 0.015
765 0.003
762/6 0.008
762/4 0.008
757 0.075
744/5 0.010
744/8/1 0.040
744/7 0.040
749 0.005
266/1 0.020
244 0.040
245/1 0.035
246/1 0.034
247/2 0.060
175/2/2 0.017
ग्राम- 170/1 0.014
झाबुआ झाबुआ 0.050
170/2
कल्याणपुरा,
160/2 0.054
प.ह.न.-83 ,
152/2 0.030
152/1 0.018
151 0.030
49 1.247
कुल योग
1673
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
पत्र क्र. - 767- री - 1 - भू-अर्जन-2023- रा.प्र.क्र.-155- ब-121-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी. - 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर कमांक-31 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- गुंदीपाड़ा, प.ह.नं.- 79, रा.नि.मं.-02, कल्याणपुरा , तहसील- झाबुआ जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर , जिला- धार (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.015
914/2
ग्राम-
झाबुआ
झाबुआ
0.003
915/4
गुंदीपाड़ा,
प.ह.नं.- 79,
0.020
915/3
0.020
916/3
0.010
915/2 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1674
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
3
2
1
झाबुआ
झाबुआ
ग्राम- गुंदीपाड़ा, प.ह.नं.- 79,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.010
829/1
0.024
826
825
0.020
0.015
824/1
0.005
735
0.020
736/8
0.030
736/5
0.030
736/2
0.028
594/2
0.010
725/2
0.010
723
0.005
722
0.018
593/2
0.020
594/3
0.054
595
0.040
600/5
0.060
623/2
0.010
621
0.020
622
0.090
617
0.587 25
कुल योग
1675
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
पत्र क्र. - 772-री-1-भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र.-156- ब-121-2022-23
प्ररुप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद- थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर क्रमांक-23 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम नवापाड़ा, प.ह.न.-87 , रा.नि.मं.-02, कल्याणपुरा, तहसील-झाबुआ, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) केके अधीअधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
652
0.055
झाबुआ
झाबुआ
ग्राम-नवापाड़ा, प.ह.न.-87,
0.011
650/1
0.019
644/1
0.017
647
0.029
646
0.030
635
झाबुआ
झाबुआ
0.020
640
ग्राम-नवापाड़ा, प.ह.न.-87,
0.010
638
0.028
624
622
0.038
0.063
616
0.015
615
0.056
567
0.391
13
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1676
पत्र क्र. - 777-री- 1 - भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.- 157 - ब- 121-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2 ) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर कमांक-12 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- नरवालिया, प.ह.न.-72, रा.नि.मं.-02, कल्याणपुरा , तहसील-झाबुआ, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग कमांक-30 , मनावर, जिला धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
तहसील
जिला
खसरा कमांक
::अनुसूची::
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.018
ग्राम-
367/3
झाबुआ
झाबुआ
0.033
365/5
नरवालिया, प.ह.न.-72,
0.026
365/3
0.024
365/2
0.021
365/1
361/2
0.010
ग्राम-
झाबुआ
झाबुआ
0.010
334/6
नरवालिया,
0.025
334/5
प.ह.न.-72 ,
0.004
334/7
0.022
334/8
255
0.033
0.080
250
0.018
121/1
0.010
121/2
124
0.040
123
0.004
0.010
125
0.010
126
129
0.009
0.020
153
0.008
130
0.015
152
0.005
151/2
0.455
23
कुल योग
1677
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
पत्र क्र.- 782- री - 1- भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.-158 - ब -121-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ- पेटलावद-थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी. -2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर कमांक-12 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- झरनिया, प.ह.न.- 72 , रा.नि.मं.-02, कल्याणपुरा, तहसील-झाबुआ, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
तहसील
जिला
खसरा कमांक
::अनुसूची::
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
3
1
0.051
247/1
झाबुआ
झाबुआ
166
0.038
ग्राम- झरनिया, प.ह.न.-72 ,
0.018
162
0.010
161/2
0.010
173/1
0.010
161/1
झाबुआ
झाबुआ
172
0.030
0.010
160/1
ग्राम- झरनिया, प.ह.न.-72 ,
0.025
175
121/6
0.014
0.008
121/8
0.008
121/7
0.019
121/9
121/5
0.004
0.016
122/3
0.012
122/4
123
0.025
0.008
115
0.035
77
76
0.083
20
0.434
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1678
पत्र क्र. -787- री- 1 - भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.-159- ब-121-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम खेरमाल प.ह.न. 92 रा.नि.मं. 02 , कल्याणपुरा तहसील- झाबुआ जिला झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.025
250
ग्राम
झाबुआ
झाबुआ
0.005
249
खेरमाल
0.030
242/2
प.ह.न. 92
0.048
242/1
0.108
04
कुल योग
1679
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
पत्र क्र.- 792-री- 1- भू-अर्जन-2023 - रा.प्र.क्र.-160- ब-121-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्दहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर क्रमांक-31 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम एजनपुरा, प.ह.नं.- 79, रा.नि.मं.-02, कल्याणपुरा, तहसील- झाबुआ जिला झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.008
46
ग्राम-
झाबुआ
झाबुआ
0.042
54
एजनपुरा, प.ह.नं.- 79,
0.023
55
0.010
56
0.029
74
76/2
0.090
ग्राम-
झाबुआ
झाबुआ
0.016
96
0.016
84/2
एजनपुरा, प.ह.नं.- 79,
83/4
0.010
83/9
0.010
83/8
0.003
83/10
0.005
0.020
83/7
83/6
0.018
0.014
83/5
0.005
83/1
16
0.319
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1680
पत्र क्र. - 797-री-1 -भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.-161 - ब- 121-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी. -2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर क्रमांक-18 एवं उसकी सब माईनर पाईप नहर क्रमांक- एल.एस.एम.-5 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम ढेबर, प.ह.नं.- 71 , रा.नि.मं.-02 , कल्याणपुरा, तहसील- झाबुआ जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.056
1560
ग्राम- ढेबर ,
झाबुआ
झाबुआ
प.ह.नं.- 71 ,
0.011
1540
0.022
1535/1
0.020
1534
0.044
1533
0.020
1526
झाबुआ
झाबुआ
0.033
1527
ग्राम- ढेबर, प.ह.नं.- 71 ,
0.043
1519/1
0.010
1480
0.005
1479
0.011
1476
0.275
11
कुल योग
1681
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
पत्र क्र.-802-री-1-भू- अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.-162- ब-121-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्दहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर एवं उसकी लेफ्ट माईनर पाईप नहर कमांक-31 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम गोपालपुरा , प.ह.न.-81 , रा.नि.मं.-02 , कल्याणपुरा, तहसील-झाबुआ, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30 , मनावर, जिला धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीनअधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
तहसील
जिला
खसरा कमांक
::अनुसूची::
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
150/6
0.018
झाबुआ
झाबुआ
ग्राम-गोपालपुरा , प.ह.न.-81 ,
0.013
27
0.010
21/1
0.041
21/2/2
0.027
22
23
0.028
झाबुआ
झाबुआ
0.017
18
ग्राम-गोपालपुरा, प.ह.न.-81 ,
150/3
0.025
0.025
150/2
0.018
135/1
0.005
136/1/1
132/1
0.015
132/2
0.015
132/3
0.005
45/4/1
0.010
0.013
45/4/2
0.008
45/4/3
0.042
126
0.060
50
9/1
0.040
20
0.435
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1682
पत्र क्र.-807- री- 1- भू-अर्जन-2023 - रा.प्र.क्र.-163- ब-121-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद- थांदला- सरदारपुर नाईक्रो उद्दहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर कमांक-23 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम बरोड़, प.ह.नं.- 88, रा.नि.मं.-02. कल्याणपुरा , तहसील- झाबुआ जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
330
0.023
झाबुआ
झाबुआ
ग्राम- बरोड़ , प.ह.नं.- 88,
0.020
333/1
0.010
329
336
0.025
0.030
337
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
3
1
0.105
348
झाबुआ
झाबुआ
0.020
355/5
ग्राम- बरोड़, प.ह.नं.- 88,
0.008
356
0.038
452/1
0.047
451
0.090
450/1
0.040
448
0.030
447
0.018
446/2
0.018
446/1
0.522
15
कुल योग
1683
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
पत्र क्र.-812- री-1- भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.-164- ब- 121-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर नाईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी. -2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- सन्दला, प.ह.नं.-89, रा.नि.मं.-02 , कल्याणपुरा , तहसील- झाबुआ, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.020
568
झाबुआ
झाबुआ
ग्राम- सन्दला , प.ह.नं.-89,
0.035
567
0.010
563
0.040
560
0.008
552 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1684
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
1 2 3
झाबुआ झाबुआ ग्राम- सन्दला,
प.ह.नं.-89,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4 5 565 0.043 564/2 0.013 554/2 0.028 564/1 0.030 554/1 0.020 551/5 0.010 546/5 0.010 551/4 0.002 551/3 0.010 547 0.020 548/1/1 0.005 542/2 0.010 540/5 0.010 540/10 0.015 540/7 0.010 540/6 0.010 538/1 0.013 540/2 0.005 540/4 0.010 540/3 0.010 535/3 0.010 535/2 0.015 536 0.020 534 0.020 532 0.005 452/2 0.015 452/1 0.015 451/2 0.020 451/1 0.014 450/1 0.008 35 0.539 .
कुल योग
1685
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
पत्र क्र. -818-री- 1-भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र.- 165-ब- 121-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी. -2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम आमलीपठार प.ह.न. 85 रा.नि.नं. 02, कल्याणपुरा तहसील- झाबुआ जिला झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
420/5
0.013
ग्राम
झाबुआ
झाबुआ
आमलीपठार
0.011
420/4
प.ह.न. 85
406 0.013
408 0.050
403 0.030
402 0.033
झाबुआ झाबुआ
393 0.050
394 0.020
ग्राम
आमलीपठार
प.ह.न. 85
0.003
397
0.008
396
10
0.231
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
[ भाग 1 1686
पत्र क्र.- 823- री- 1- भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.-166 - ब- 121-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी. -2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम - तलावनी प.ह.न. 92 रा.नि.मं. 02 कल्याणपुरा तहसील- झाबुआ जिला झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.010
432/2
झाबुआ
झाबुआ
ग्राम -
तलावनी
0.060
428/1
प.ह.न. 92
0.038
432/1
0.030
433
0.020
425 1687
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
429
0.003
झाबुआ झाबुआ
0.003
339/6
0.025
338/3
ग्राम
तलावनी
प.ह.न. 92
331/2 0.026
330/4 0.024
275 0.010
276/5 0.020
276/3 0.005
276/6 0.010
276/2 0.018
284 0.046
229/4 0.019
229/1 0.018
231/2 0.036
229/3 0.003
231/1 0.020
230/1 0.008
234 0.025
227 0.019
223/1 0.033
222/1 0.017
221/4 0.060
219 0.021
58/2 0.003
364 0.023
55 0.045
53 0.026
58/1 0.035
76 0.025
87/2 0.004
38/3 0.020
38/2 0.013
38/1 0.020
27 0.023
26 0.019
25 0.013
23 0.055
15/2 0.040
17 0.030
झाबुआ झाबुआ
6/4 0.027
ग्राम -
तलावनी
6/2
0.033
प.ह.न. 92
0.019
6/5
6/6
0.023
6/3
0.026
1.149
49
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
[ भाग 1 1688
पत्र क्र. - 150- री- 1 - भू- अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र. - 39- ब-121-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ- पेटलावद थांदला सरदारपुर नाईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर की दॉयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम. -7 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- बावड़ी फारेस्ट, प.ह.नं.-58/74, रा.नि.सं.-02 , नौगांवा, तहसील- मेघनगर जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मेघनगर, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.007
265
मेघनगर ग्राम- बावड़ी
झाबुआ
फारेस्ट, 266 0.049
प.ह.नं.- 0.033
125/1
58/74, 0.008
125/3
125/2 0.020
मेघनगर 123/1 0.037
ग्राम- बावड़ी
झाबुआ
84/6 0.031
फारेस्ट,
84/3 0.031
प.ह.नं.-
84/.2 0.005
58/74, 87/2 0.033
87/1 0.046
75/14 0.016
12 0.316
कुल योग
1689
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
पत्र क्र.- 155- री- 1 - भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.- 38- ब- 121-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर की बॉयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम.-31 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- नवापाड़ा, प.ह.न.-47 , रा.नि.मं.-01 , मेघनगर, तहसील- मेघनगर, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्तं अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , मेघनगर, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
2
3
1
0.005
168
मेघनगर ग्राम- नवापाड़ा,
झाबुआ
प.ह.न.-47,
0.025
158
0.045
52
0.012
41/9
0.014
41/8
41/6
0.018 मेघनगर ग्राम नवापाड़ा,
झाबुआ
0.007
41/1
प.ह.न.-47,
40
0.007
0.050
38
0.183
09
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1690
पत्र क्र. - 160- री- 1 - भू-अर्जन - 2023 - रा.प्र.क्र.-37- ब-121-2022-23
प्ररुप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2 ) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.- 2 पाईप नहर की दाँयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-06 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- खालखंडवी , प.ह.न. 59/79, रा.नि.मं.-02, नौगांवा, तहसील- मेघनगर, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूनि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , मेघनगर, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
1
3
4
5
208/3
0.014 मेघनगर
झाबुआ
ग्राम- खालखंडवी,
प.ह.न.-59/79
0.020
208/4
208/5
0.014
211
0.040
0.026
214/1 1691
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
3 1
2
मेघनगर
झाबुआ
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 4
5
214/2
0.022
ग्राम-खालखंडवी,
प.ह.न.-59/79
214/3
0.012
217
0.013
0.018
244
246
0.019
0.010
183
168
0.074
167/10
0.005
167/9
0.007
167/8
0.006
167/7
0.005
167/6
0.008
0.004
169
173
0.043
162/1
0.030
0.034
162/5
157/2
0.014
0.002
162/4
159
0.024
0.036
158/1
0.030
155/1
0.009
141
0.024
158/2
0.055
154
0.048
37/1/1
37/2
0.030
0.696 31
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
[ भाग 1 1692
पत्र क्र. - 165- री- 1-भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र.-36- ब-121-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -2 से बिछाई जाने वाली डी.एन.- 2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-गोपालपुरा , प.ह.न. -50/ 70 , रा.नि.मं.-02, नौगांवा, तहसील- मेघनगर, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर , जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , मेघनगर , जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.018
224/11
मेघनगर
झाबुआ
0.008
ग्राम-गोपालपुरा , प.ह.न.-50/70, 224/3
0.006
224/9
224/2
0.005
0.008
24/8
0.009
224/6
मेघनगर
झाबुआ
224/7
0.011
ग्राम-गोपालपुरा, प.ह.न.-50/70,
0.009
224/5
0.023
223/2
204/4
0.030
0.024
204/5
0.020
193
186/2
0.046
0.037
195/2
0.028
195/1
189
0.014
0.296
16
कुल योग
1693
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
पत्र क्र. - 170- री-1 - भू-अर्जन - 2023 - रा.प्र.क्र.- 35- ब -121-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 1 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- गडवाड़ा, प.ह.न. - 47, रा.नि.मं.- 01 , मेघनगर , तहसील मेघनगर, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , मेघनगर, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
::अनुसूची::
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
2
3
1
मेघनगर
0.018
448
झाबुआ
ग्राम-गडवाड़ा, प.ह.न.-47,
443
0.008
440/4
0.040
439/4
0.015
439/5
0.009
439/6
0.012
मेघनगर ग्राम-गडवाड़ा,
झाबुआ
302
0.010
प.ह.न.-47 ,
299
0.036
297/1
0.010
287/4
0.066
287/3
0.031
258
0.076
0.028
250
0.002
251
0.083
248/1
0.032
240/4
243
0.042
17
0.518
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
[ भाग 1 1694
पत्र क्र. - 175- री- 1 -भू-अर्जन-2023 - रा.प्र.क्र.-31 - ब-121-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. ---2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.- 2 पाईप नहर एवं उसकी दॉयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर. एम. -7 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम चेनपुरा, प.ह.न. -52/72, रा.नि.मं.-02, नौगांवा , तहसील- मेघनगर, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्न. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , मेघनगर, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.014
201/6
मेघनगर
झाबुआ
ग्राम- चेनपुरा, प.ह.न.
0.039
201/7
-52/72,
0.020
197
0.158
145
0.011
190 1695
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
1 2 3
झाबुआ मेघनगर ग्राम- चेनपुरा,
प.ह.न.
-52/72,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4 5 163 0.029 161 0.085 158/1 0.029 155 0.023 276 0.026 275/2 0.030 278/2 0.027 41/2 0.033 41/1 0.006 283/8 0.010 283/3 0.019 317 0.014 283/7 0.016 283/11 0.016 283/10 0.006 283/5 0.014 283/2 0.015 195 0.030 194 0.040 191 0.005 205/10 0.025 205/11 0.038 215 0.062 220/1 0.074 222/1 0.073 227/1 0.040 229 0.018 230/1 0.028 230/2 0.023 231 0.009 35 1.105
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023
1696
पत्र क्र. - 180- री- 1 - भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.-30- ब - 121-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-- थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- शिवगढ़ , प.ह.न.-53 / 73 , रा.नि.मं.-02 , नौगांवा, तहसील- मेघनगर, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मेघनगर, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी.
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.016
267/2
ग्राम- शिवगढ़ ,
मेघनगर
झाबुआ
प.ह.न.
0.014
267/1
-53/73,
0.010
261/3
0.043
261/2
0.010
197
0.020
201
ग्राम-शिवगढ़ ,
मेघनगर
झाबुआ
0.023
198
प.ह.न.
0.005
149
-53/73,
0.043
150
0.006
158/2
0.006
159
0.004
160
0.045
163
0.245
13
कुल योग
1697
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
पत्र क्र. - 185- री- 1- भू- अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.- 34- ब- 121-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.. -2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.- 2 पाईप नहर की दाँयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.- 11 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम सेमलिया, प.ह.नं.-62/ 82 , रा.नि.मं.-2, नौगांवा, तहसील-मेघनगर , जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस" के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , मेघनगर, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.041
28
मेघनगर
झाबुआ
0.085
26
ग्राम सेमलिया, प.ह.नं. -62/82,
0.003
59
24/4
0.012
0.006
24/1
मेघनगर
झाबुआ
24/3
0.013
25/1
0.004
ग्राम सेमलिया, प.ह.नं. -62/82,
24/2
0.047
08
0.211
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1698
पत्र क्र. - 190-री - 1 - भू-अर्जन-2023 - रा.प्र.क्र.-33 - ब-121-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद- थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.- 2 पाईप नहर की दॉयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.- 11 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- पंचपीपलिया, प.ह.नं.-56/77, रा.नि.मं.-02, नौगांवा, तहसील- मेघनगर जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मेघनगर, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.025
264/4
मेघनगर
ग्राम-
झाबुआ
पंचपीपलिया,
0.008
264/3
प.ह.नं.-
0.015
264/1
56/77,
0.015
264/2
266
0.023 1699
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
2
3 1
मेघनगर
ग्राम- झाबुआ
पंचपीपलिया, प.ह.नं.- 56/77,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
271/2
0.010
0.013
271/1
0.025
274/1
274/2
0.029
0.008
275
0.018
277/2
0.034
277/3
287
0.047
0.048
290/3
0.029
290/2
0.030
201/2
0.063
290/1
0.016
209/4
0.004
295
0.014
296
0.014
203
0.015
204
0.003
205
0.040
202
0.016
200
0.050
199
26
0.612
कुल योग
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1700
पत्र क्र.- 200- री- 1-भू- अर्जन-2023 - रा.प्र.क्र.-32- ब-121-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- महुड़ा, प.ह.न.-53 / 73 , रा.नि.मं.-02, नौगांवा, तहसील मेघनगर, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , मेघनगर, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.057
480
मेघनगर
झाबुआ
ग्राम- महुड़ा, प.ह.न.
481
0.037
-53/73,
483
0.038
446/3
0.005
442/2
0.010 1701
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
//
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
3
2
1
मेघनगर
झाबुआ
ग्राम- महुड़ा, प.ह.न. -53/73,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.028
446/2
0.010
442/1
0.004
447/20
0.023
443/2
0.020
441
0.010
442/3
0.025
435/4
0.008
435/2
0.009
435/3
0.013
435/1
429
0.015
0.035
355/2
0.038
383
0.045
382/2
0.019
380
0.048
372
0.024
355/1
0.026
287/1
0.015
289
0.068
290
0.630 25
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1702
पत्र क्र. - 195- री- 1 - भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र. - 29- ब- 121-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा -झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 पाईप नहर की दाँयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-11 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- मालखण्डवी, प.ह.नं.-60/ 80 , रा.नि.मं. -2, नौगांवा, तहसील-मेघनगर , जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , मेघनगर , जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
तहसील
जिला
:: अनुसूची::
ग्राम / पटवारी हल्का
कमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
392
0.040
मेघनगर
झाबुआ
ग्राम- मालखण्डवी, प.ह.नं.-60/ 80 ,
0.024
391/2
0.021
108
0.044
107
0.040
105
0.025
103
मेघनगर
झाबुआ
0.038
99
खण्डवी,
90
0.018
ग्राम-माल प.ह.नं.
95
0.020
-60/80,
0.020
94
0.002
91
0.014
86/4
0.030
86/3
0.019
84
0.016
83
0.005
81/4
0.005
81/3
0.006
81/2
0.006
81/1
19
0.393
कुल योग
1703
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
पत्र क्र.- 205- री- 1-भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र. -28 - ब-121-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ--पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी. - 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की दॉयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम. - 11 एवं आर.एम.-11 की बॉयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एस.एम.- 14 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- देदला, प.ह.न.-62/82, रा.नि.मं.-02 , नौगांवा, तहसील-मेघनगर, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , मेघनगर, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.004
356/7
मेघनगर ग्राम- देदला,
झाबुआ
प.ह.न.
356/8
0.018
-62/82,
357/1
0.048
364
0.015
0.016
366/12 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1704
तहसील
जिला
[भाग 1
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा उपयोग के अधिकार
कमांक के लिये अर्जित की
जाने वाली भूमि
(हेक्टेयर में)
1 2 3 4 5
मेघनगर ग्राम-देदला, 366/10 0.038
झाबुआ
366/6 0.016
प.ह.न.
366/9 0.012
-62/82,
257/1 0.020
257/2 0.012
257/3 0.014
257/4 0.036
255/1 0.060
256 0.010
263/1 0.014
183/1 0.014
194 0.020
196/1 0.014
180/1 0.018
182/1 0.016
180/2 0.030
140/7 0.020
138/2 0.038
138/1 0.038
131 0.019
257/6 0.034
250/1 0.014
250/2 0.022
250/3 0.018
243 0.018
242/1 0.010
239 0.010
240 0.022
232 0.034
224 0.022
223 0.025
230 0.002
37 0.791
कुल योग
1705
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
पत्र क्र - 210- री- 1 - भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.-27- ब- 121-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम - 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. -1 व डी.एन.-2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- हत्यादेली, प.ह.न. -48, रा.नि.मं.-01 , मेघनगर, तहसील- मेघनगर, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईफ्लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , मेघनगर, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5 2
3
1
0.022
351
मेघनगर
झाबुआ
ग्राम- हत्यादेली, प.ह.न.-48 ,
0.030
181
353
0.034
352
0.024
0.016
340 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1706
[ भाग 1
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1 2 3 4 5
मेघनगर ग्राम- हत्यादेली, 296 0.044
झाबुआ
प.ह.न.-48 , 342/1 0.022
292 0.067
291 0.020
290/1 0.010
290/2 0.027
374/4 0.018
374/3 0.010
374/2 0.010.
374/1 0.042
630 0.032
632 0.008
631 0.012
628 0.013
654/3 0.035
655 0.012
634/4 0.020
687/1/6 0.012
626 0.008
625 0.009
622/2 0.015
654/2 0.011
674/2 0.051
673/5 0.042
687/3 0.016
687/12 0.016
690/1 0.060
748/2 0.046
747/1 0.008
746 0.028
747/2 0.023
747/3 0.002
854/2 0.028
850/1 0.012
836 0.034
835 0.018
834 0.016
833 0.023
831/12 0.048
823/12 0.020
823/14 0.018
813/11 0.012
813/10 0.008
813/5 0.016
813/1 0.040
809 0.030
815/1 0.030
808 0.040
53 1.268
कुल योग
1707
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
पत्र क्र.- 215- री - 1-भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र.- 26- ब-121-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-1 पाईप नहर की बॉयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम.- 11 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- तलावली, प.ह.न.-24/67, रा.नि.मं.-02, नौगांवा, तहसील- मेघनगर, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , मेघनगर, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.043
1531/1
ग्राम - तलावली,
मेघनगर
झाबुआ
प.ह.न.
0.023
1334
-24/67,
0.013
1332
03
0.079
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1708
[ भाग 1
पत्र क्र.- 220- री- 1-भू- अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र.- 25- ब-121-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 1 पाईप नहर एवं उसकी दॉयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर. एम.- 06 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- सजेली नरसिंगपुरा, प.ह.न.-25/68, रा.नि.मं. -02 , नौगांवा, तहसील-मेघनगर, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , मेघनगर , जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
2
3
1
0.006
419/1
ग्राम- सजेली
मेघनगर
झाबुआ
422
0.010
नरसिंगपुरा, प.ह.न.
0.004
423/1
-25/68 ,
0.036
418
428
0.036
0.039
166/1
मेघनगर ग्राम-सजेली
झाबुआ
163 0.036
नरसिंगपुरा, 65 0.018
प.ह.न.
158/1 0.020
-25/68, 145/3 0.039
162 0.005
159/2 0.015
159/1 0.028
143 0.034
134/1 0.005
145/4 0.011
145/7 0.005
144 0.033
18 0.380
कुल योग
1709
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
पत्र क्र.-245-री- 1- भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र. -24- ब -121-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ--पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -3 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 4 पाईप नहर की दाँयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम. -2 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम - जामदा, प.ह.न.-55/76, रा.नि.मं.-02, नौगांवा, तहसील- मेघनगर , जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , मेघनगर, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
3
1
0.082
126
मेघनगर
झाबुआ
123/1
0.011
ग्राम-जामदा, प.ह.न. -55/76,
118/2
0.029
0.018
123/2
0.035
118/3
0.018
123/3
मेघनगर ग्राम- जामदा,
झाबुआ
0.002
117
0.028
135
प.ह.न. -55/76,
0.026
109
0.024
108/2
108/4
0.014
0.028
108/3
0.042
149/1
0.028
149/3
186/2
0.013
0.001
181/7
184
0.012
0.010
182
0.421
18
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1710
[भाग 1
पत्र क्र - 225- री- 1 - भू- अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र.-43- ब-121-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद- थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर एवं उसकी दॉयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर . एम.- 6 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- राजपुरा , प.ह.न.-51./71 , रा.नि.मं.-02, नौगांवा, तहसील- मेघनगर, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , मेघनगर, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
2
3
1
0.004
120/19
मेघनगर
झाबुआ
ग्राम-राजपुरा , प.ह.न.
0.026
120/18
-51/71,
0.022
120/17
0.010
120/16
113/2
0.010 1711
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1 2 3 4 5
मेघनगर ग्राम- राजपुरा, 113/1 0.006
झाबुआ
112/8 0.013
प.ह.न.
112/3 0.004
-51/71,
112/7 0.014
112/6 0.014
112/4 0.009
132/1 0.027
131 0.006
135 0.003
136/4 0.015
136/3 0.013
136/2 0.038
136/1 0.010
141 0.029
63 0.045
56/20 0.009
56/16 0.008
56/19 0.008
56/14 0.014
56/18 0.008
56/17 0.012
56/13 0.026
34/1 0.013
36/2 0.022
35 0.024
40 0.006
31/3 0.012
31/2 0.008
31/1 0.008
38 0.020
29/5 0.034
29/3 0.053
24/2 0.135
22 0.114
25 0.018
26/1 0.012
263 0.005
265/15 0.015
265/14 0.016
ग्राम-राजपुरा , 297 0.035
झाबुआ मेघनगर
265/13 0.016
प.ह.न.
262 0.039
-51/71
246/15 0.011 246/14 0.022 246/20 0.030 246/4 0.016 246/3 0.018 248/1 0.008 331 0.010 246/9 0.004 246/21 0.039 248/2 0.017 315 0.054 58 1.237
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1712
[ भाग 1
पत्र क्र. - 230- री-1-भू-अर्जन-2023- रा.प्र.क्र.-42- ब -121-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2 ) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. -1 पाईप नहर एवं उसकी दॉयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर. एम. - 06 तथा बॉयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम. -11 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-नौगांवा, प.ह.न.-49/ 69, रा.नि.नं.- 02 , नौगांवा , तहसील- मेघनगर, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , भनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , मेघनगर, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.033
1860
ग्राम-नौगांवा,
मेघनगर
झाबुआ
प.ह.न.
1858
0.040
-49/69
0.035
1855/2
0.038
1855/1
1356
0.038 1713
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
1
3
4
5
1360
0.039 मेघनगर
झाबुआ
1355
0.010
1365
0.015
ग्राम-नौगांवा,
प.ह.न.
-49/69
1361 0.030 1362/3 0.010 1242/5 0.002 1362/2 0.006 1363 0.013 1226 0.007 . 1213/1 0.004 1214/3 0.017 1216/3/1 0.003 1218/3 0.008 1214/2 0.007 1216/2 0.003 1218/2 0.008 1215/1 0.014 1216/4 0.003 1216/1 0.003 1217/1 0.022 1218/1 0.006 1220 0.018 1222 0.004 1223 0.006 1227 0.006 1228 0.005 1229 0.004 1263/1 0.020 1264/3 0.019 1260 0.029 987/2/4 0.009 988/1 0.028 988/2 0.025 991 0.014 993 0.008 994 0.008 996 0.037 758/1 0.049 1009 0.042
[ भाग 1 1714
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
2
5
3
1
0.022
741
मेघनगर
झाबुआ
0.034
929/2
769
0.021
ग्राम- नौगांवा,
प.ह.न.
-49/69
768 0.036
767 0.017
766 0.009
765 0.007
764 0.005
763 0.005
761/2/2 0.008
762 0.006
760 0.007
757/1 0.026
756/2 0.008
756/1 0.020
754 0.053
748 0.024
747/4 0.004
742/2 0.011
742/1 0.022
1397 0.013
1394 0.003
1398 0.029
1393 0.010
1392 0.015
1391 0.005
1390 0.018
1412 0.043
1409 0.018
668 0.026
669 0.017
655 0.017
652/5 0.022
651 0.029
652/1 0.061
647 0.079
640/2 0.023
638/2 0.030
638/1 0.011
मेघनगर ग्राम- नौगांवा, 637 0.034
झाबुआ
635/1 0.019
प.ह.न.
635/2 0.010
-49/69
635/3
0.010
635/4
0.010
1.642
88
कुल योग
1715
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
पत्र क्र. - 235-री-1-भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.-41 - ब-121-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की दाँयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-06 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- जरात, प.ह.न.-52 / 72, रा.नि.मं.-02, नौगांवा, तहसील-मेधनगर , जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , मेघनगर, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
153/1/3
0.010
मेघनगर ग्राम-जरात ,
झाबुआ
प.ह.न.
153/1/2
0.024
-52/72,
0.010
153/3/1
153/1/1
0.004
152/3/2
0.004
153/2/1
0.020
मेघनगर ग्राम-जरात,
झाबुआ
153/5
0.022
प.ह.न.
0.007
236/1
-52/72,
0.022
153/6
153/7
0.023
0.032
238/1
0.006
153/8
12
0.184
कुल योग
1716
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023
[भाग 1
पत्र क्र. - 240-री - 1-भू- अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र. -40- ब-121-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 पाईप नहर की बॉयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम.-31 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम अगराल , प.ह.न.-46, रा.नि.मं.-01 , मेघनगर, तहसील- मेघनगर, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , मेघनगर , जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
2
3
1
मेघनगर
459
0.109 झाबुआ
ग्राम-अगराल, प.ह.न.-46,
458
0.019
0.029
457
451
0.008
448
0.079
446
0.016 मेघनगर
झाबुआ
0.025
435
ग्राम-अगराल , प.ह.न.-46 ,
447
0.014
444/1
0.025
420
0.061
331
0.015
0.400
11
कुल योग
अंकिता प्रजापति, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .
1717
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी व सक्षम प्राधिकारी
भीकनगांव , जिला , खरगोन मध्यप्रदेश
भीकनगांव, दिनांक 21 फरवरी 2023 क्र.-842- री-1-भू-अर्जन-2023- रा.प्र.क्र. 0485- ब-121-2022-23
प्ररूप-"घ "
(नियम-6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 174/ भू-अर्जन / री-1/ 2023 , भीकनगांव , दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर० डी० 21.00 कि०मी० पर ग्राम बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-132 में जल परिवहन हेतु ग्राम चिखलवास, प.ह.नं.-65/109, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा , तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
3
4
5
खरगोन भीकनगांव
221/1
0.050
220
0.040
0.005
225/3
ग्राम-
चिखलवास,
प.ह.नं.
-65/109
225/438/1
0.085
227/1
0.060
भीकनगांव
0.040
खरगोन
227/2
0.035
227/3
0.012
240/3
ग्राम-
चिखलवास,
प.ह.नं.
-65/109
0.018
240/4
0.016
240/5
0.006
240/7
0.050
240/6
0.016
253/3
0.023
254/1/2
14
0.456
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1718
क्र.-844- री-1-भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र. 0486 - ब -121-2022-23
प्ररूप-"घ"
(नियम -6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईमाता कैबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 189 / भू-अर्जन/ री-1/2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 83.045 कि0 मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 ग्राम- पिपलई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव से ग्राम बडिया तह० भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-07 व 92 में जल परिवहन हेतु ग्राम- निमखेड़ी प.ह.नं.-53 , रा.नि.मं.-01 , भीकनगांव, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा कीहै ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5 खरगोन भीकनगांव
56/2
0.013
ग्राम- निमखेड़ी प.ह.नं.-53,
66
0.010
02
कुल योग
0.023 1719
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
क्र.-846- री-1- भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र.-0489- ब -121-2022-23
प्ररूप-"घ "
(नियम-6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सेन् 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 244 / भू- अर्जन/ री -1 / 2023 , भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव- बिंजलवाड़ा भाईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-03 , 08 व 16 में जल परिवहन हेतु ग्राम- बंझर, प.ह.नं. -37, भातलपुरा , तहसील- भीकनगांव , जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव; उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
1
4
3
5
खरगोन भीकनगांव
1/1
0.065
ग्राम- बंझर, प.ह.नं.-37,
1/2
0.060
1/3
0.040
1/4
0.070
1/5
0.020 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1720
जिला
तहसील
[ भाग 1
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
खसरा उपयोग के अधिकार
कमांक के लिये अर्जित की
जाने वाली भूमि
(हेक्टेयर में)
1 2 3 4 5
खरगोन भीकनगांव ग्राम- बंझर, 4/1 0.025
7/4 0.100
प.ह.नं.-37, 4/2
4/3/1
0.100.
4/3/2
4/4
43/3 0.060
44/3/1 0.040
46/18 0.025
9/4 0.030
25/19 0.035
7/2 0.005
46/19 0.035
48/3
0.215
49/5
47/1 0:040
109 0.015
110/1 0.205
38 0.020
104/4 0.020
111/4 0.060
111/3 0.070
148/4 0.025
146
0.070
155
154/2 0.025
158/1 0.030
158/2 0.030
160 0.030
162/1 0.060
9/2 0.040
25/17 0.020
25/6 0.095
303/1/1 0.045
298/6 0.050
302/1 0.013
307/1 0.030.
302/2 0.048
303/3
0.030
304/6
319/3 0.020
319/1 0.020
319/2 0.080
324/1/1
326 0.180
328
1721
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
खसरा उपयोग के अधिकार
कमांक के लिये अर्जित की
जाने वाली भूमि
(हेक्टेयर में)
1 2 3 4 5
खरगोन भीकनगांव 444 0.025
ग्राम- बंझर ,
प.ह.नं.-37, 445/1/1 0.010
393 0.025
436/1/1 0.035
436/4 0:040
436/5 0.025
436/6 0.070
436/7 0.060
433/1/1 0.060
433/4 0.065
433/2 0.130
589/4 0.015
589/1 0.070
327/1 0.065
399 0.050
394 0.020
9/3 0.025
10/7 0.040
31/3 0:030
31/2 0.030
31/1 0.025
30/4 0.020
30/2 0.025 .
30/1 0.010
28/2 0.030
28/4 0.055
28/3/2 0.060
28/3/3 0.025
28/3/1 0.025
298/5 0.014
391 0.020
389 0.020
390/1 0.005
388 0.030
387/1 0.030
385 0.060
106/7 0.035-
921 0.060
खरगोन भीकनगांव 109
ग्राम- बझर, 0.040
प.ह.नं.-37, 110/2 0.050
154/1 0.040
159/2 0.050
25/18 0.010
25/19 0.020
440/1
0.030
441/1
88
कुल योग
3.975 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
[ भाग 1 1722
क्र.-848- री- 1-भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र. 0499-ब- 121-2022-23
प्ररूप-"घ"
(नियम-6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 169/भू-अर्जन / री-1/2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर०डी० 39.00 कि० मी० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-01 ग्राम- दौड़वा, तह०- भीकनगांव से ग्राम बोरगांव, तह ० भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक 45 में जल परिवहन हेतु ग्राम- रोश्या, प.ह.नं.- 14/93, रा.नि.मं.-03, भातलपुर, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
3
4
5
खरगोन
13
0.034
भीकनगांव ग्राम- रोश्या, प.ह.नं.-
12
0.004
14/93
0.083
46/8
खरगोन भीकनगांव
0.011
46/4
ग्राम- रोश्या, प.ह.नं.-
14/93
46/7
0.003
44/3
0,166
कुल योग
06
0.301 1723
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
क्र.-850- री-1 -भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र.- 0484- ब-121-2022-23
प्ररूप-" घ "
(नियम-6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईमनाकेबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 176 / भू-अर्जन /री-1/2023 , भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर ०डी० 21.00 कि० मी० पर ग्राम बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-14 में जल परिवहन हेतु ग्राम- कोडियाखाल प.ह.नं.- 66/110, रा.नि.मं.-03 , भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
3
4
5
4/4
खरगोन
ग्राम-
भीकनगांव
0.088
5
6
0.032
कोडियाखाल प.ह.नं.-
41
0.040
66/110
9
0.110
42
0.075
खरगोन भीकनगांव ग्राम-
0.062
43/2
कोडियाखाल
44/1
0.051
प.ह.नं.-
44/2
0.050
66/110
115
45/1/1
0.012
47/1/1
0.029
47/5/1
0.012
45/1/2
0.040
47/5/2
45/2
0.024
47/4
0.022
46
0.049
15
कुल योग
0.696 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
[ भाग 1 1724
क्र-854-री- 1- भू- अर्जन-2023 - रा.प्र.क्र. 050- ब- 121-2022-23
प्ररूप- "घ "
(नियम-6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 181/भू-अर्जन/ री-1 /2023 , भीकनगांव, दिनांक 08.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर 0 डी0 21.00 कि०मी० पर ग्राम बड़िया तह, भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 73 में जल परिवहन हेतु ग्राम टेमला, प.ह.नं.- 42, रा.नि.मं.-01 , भीकनगांव, तहसील- भीकनगांव , जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
4
1
3
5
0.050
खरगोन भीकनगांव
216/1
ग्राम- टेमला, प.ह.नं.- 42,
0.066
216/3
0.125
169/1
0.050
169/7
0.020
169/2/2/2
0.045
खरगोन भीकनगांव
169/2/4/1
ग्राम टैमला, प.ह.नं.-42,
0.040
169/2/3/1
0.035
169/2/1
0.094
169/13
0.068
197
0.088
210/1
0.025
211/1/2
0.038
236/2/2
0.050
229/4
0.025
229/5
0.008
230/2/1
16
0.827
कुल योग
1725
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
क्र.-856- री-1-भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र. 0483-ब-121-2022-23
प्ररूप-" घ "
(नियम-6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पोईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 212 /भू-अर्जन/री-1 / 2023 , भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-289 में जल परिवहन हेतु ग्राम- धोबीखोदरा , प.ह.नं.- 41, रा.नि.मं.-01 , भीकनगांव, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की. घोषणा कीहै ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
3
4
5
खरगोन भीकनगांव
106
ग्राम-
0.033
107
0.020
धोबीखोदरा , प.ह.नं.- 41,
189
0.054
188
0.044
178
0.084
खरगोन भीकनगांव
177
ग्राम-
0.078
175
0.022
धोबीखोदरा , प.ह.नं.- 41,
278
0.022
408
0.002
403
0.021
401
0.069
399
0.019
0.035
398/1
398/2
0.022
14
कुल योग
0.525 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1726
क्र.-858- री- 1-भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र. 0476- ब -121-2022-23
प्ररूप-"घ "
(नियम-6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईज केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 161 / भू-अर्जन/री-1 /2023 , भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 39.00 कि० मी० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-01 ग्राम- दौड़वा, तह०- भीकनगांव से ग्राम बोरगांव, तह० भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक 11 व 45 में जल परिवहन हेतु ग्राम- खेरदा, प.ह.नं.- 14/93, रा.नि.मं.-03 , भातलपुर, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि. (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
खरगोन भीकनगांव
41/1/2
0.049
ग्राम- खेरदा,
24/1/1
0.030
प.ह.नं.- 14/93,
38/1
0.066
38/2
0.042
29/2
0.057 1727
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
3
5 2
4
1
29/8
0.057 खरगोन भीकनगांव
0.032
29/3
ग्राम- खेरदा, प.ह.नं.- 14/93,
0.012
69/3
72
0.042
73
0.033
0.021
81/1
0.081
81/2
0.023
82/1/1
0.022
82/1/2
0.033
82/3
83
0.010
84/2/1
0.024
84/2/2
0.020
84/1
0.016
121/4
0.062
0.020
119/3
21
0.752
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1728
क्र.-860 -री- 1-भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र. 0477- ब- 121-2022-23
प्ररूप-" घ "
(नियम-6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पोर्टपलाईका कैबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 172 / भू-अर्जन / री-1 / 2023, भीकनगांव , दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर 0 डी0 83.045 कि0 मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 ग्राम- पिपलई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव से ग्राम बड़िया तह० भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक 16 व 92 में जल परिवहन हेतु ग्राम सस्याखेड़ी प.ह.नं.- 58, रा.नि.मं.-01 , भीकनगांव, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा कीहै ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
1
3
4
5
खरगोन भीकनगांव
0,030
76/7
76/6
0.088
ग्राम-
सस्याखेड़ी
प.ह.नं.- 58
78
0.050
0.030
80/4
81
0.080
0.056
खरगोन भीकनगांव
80/3
0.040
82/1
ग्राम- सस्याखेड़ी प.ह.नं.- 58,
0.020
83/3
0.048
80/2/2
0.075
80/1
0.095
82/4
0.040
83/1
0.054
69/12
0.706
13
कुल योग
1729
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
क्र.-862-री- 1 - भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र. 0498 - ब-121-2022-23
प्ररूप- "घ "
(नियम-6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 238 / भू-अर्जन/ री-1 / 2023 , भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह . भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-03 , 73 व 184 में जल परिवहन हेतु ग्राम- सिराली , प.ह.नं.- 95, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा , तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा कीहै ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
4
3
5
खरगोन भीकनगांव ग्राम- सिराली
23
0.005
प.ह.नं.- 95,
29/2/1
0.010
30
0.056
24/1
0.073
29/1
0.026 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1730
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
2
5 1
3
29/2/2
0.010
ग्राम- सिराली
खरगोन भीकनगांव
24/2 0.036
प.ह.नं.- 95,
29/3 0.014
51/2 0.017
51/5
0.012
264/3
51/7
0.028
264/5
52/2 0.027
51/3 0:020
52/1 0.025
51/4
0.016
264/2
51/8
0.032
264/6
51/6
0.024
264/4
52/3 0.015
264/9 0.028
0.114
224 0.024
225 0.016
232/1/1 0.048
233
0.068
234
230 0.080
215 0.053
136 0.032.
147 0.008
144 0.012
143/1 0.003
142/2 0.011
143/2 0.007
142/1 0.012
115 0.014
0.032
116/2
116/1/2 0:036
1731
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
3 1 खरगोन
2 भीकनगांव
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
119/2
0.030
119/4
ग्राम- सिराली
प.ह.नं.- 95
118 0.047
119/1 0.034
109/1/1/1 0.050
109/1/1/2 0.023
439/1/3 0.041
439/1/1 0.018
445/2 0.062
443/2 0.034
445/1 0.063
447 0.025
446/1 0.088
446/2 0.003
316/2 0.030
317 0:055
346 0.058
353/1 0.005
372/1
0.092
373/1
55 1.802
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1732
क्र.-864- री-1- भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र. 0491- ब- 121-2022-23
प्ररूप-" घ "
(नियम-6 देखिये)
だ अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईनः किबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 288/ भू-अर्जन/री-1/2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0 डी0 21.00 कि०मी० पर ग्राम- बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- शिवना, प.ह.नं. 17, रा.नि.मं.-01 , झिरन्या, तहसील- झिरन्या, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
1
2
3
5 खरगोन झिरन्या
0.058
ग्राम- शिवना, 681/2
प.ह.नं.- 17,
0.060
682/1/1
0.046
682/1/2
0.040
682/1/3
633
0.135
634/2 1733
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
3
4
5
2
1
0.045 खरगोन झिरन्या
632/2/2
ग्राम- शिवना, प.ह.नं.- 17,
0.082
632/1/2
0.014
328/3
0.050
329/3/6
0.013
329/3/5
0.013
329/3/4
0.013
329/3/3
0.032
329/3/1
0.017
329/2
0.010
336/1
0.065
336/2
0.029
337/1/1
0.020
337/1/2
0.058
338/1/1/1
0.006
337/2
0.013
503
0.030
502/11
0.040
502/10
0.040
464/2/1
505/1
0.007
505/2
508
0.055
0.022
511/1
511/2
0.093
0.014
511/3/1
0.011
516/1
0.032
516/2
0.050
519/5
0.014
519/6/1 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023
1734
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक 1
2
3
खरगोन
झिरन्या
ग्राम- शिवना, प.ह.नं.- 17, खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
0.052
519/7
0.038
519/4
0.036
518/4
0.042
471/1/1/1/1
467/1/3
0.130
461/1/3
0.018
464/8
0.033
464/4
464/3
0.015.
0.040
464/2/2
0.028
464/6
0.123
164/1
0.057
164/2
0.025
164/3
0.026
164/4
165/1
0.056
0.064
165/3
0.055
166/1/1
0.053
166/1/2
51
2.118
कुल योग
1735
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
क्र.-866- री- 1-भू-अर्जन-2023- रा.प्र.क्र. 0470- ब-121-2022-23
प्ररूप-" घ "
(नियम-6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, कबुल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 163/ भू-अर्जन/ री-1 /2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाडा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नाम- खारवी तह, भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक 65 में जल परिवहन हेतु ग्राम सोमला प.ह.नं.-36/98, रा.नि.मं.-03 , भातलपुरा , तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा कीहै ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
1
2
3
5
खरगोन भीकनगांव
0.015
12/1/1
11/4
ग्राम- सोमला
प.ह.नं.-
36/98
0.012
12/4
1/2
0.004
0.035
9/1/5
1/3
0.020
खरगोन भीकनगांव
9/1/3
0.019
1/4
0.018
ग्राम- सोमला
प.ह.नं.-
36/98
1/5 0.012
9/1/6 0.010
9/1/4 0.050
2
0.040
2/2
9/1/2 0.003
5 0.045
4/4 0.030
4/3 0.030
4/2 0.029
4/1/1 0.020
4/1/2 0.020
40/1 0.012
19
कुल योग
0.424 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1736
क्र.-868- री-1-भू-अर्जन-2023- रा.प्र.क्र. 0490- ब- 121-2022-23
प्ररूप-"घ "
(नियम-6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, फल डक्ट ( भूमि केके उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 159/भू-अर्जन /री-1 / 2023 , भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव बिंजलवाडा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम खारवी तह, भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक 59 एवं 162 में जल परिवहन हेतु ग्राम- पिपल्या प.ह.नं.- 17/76, रा.नि.म. -02, अंदड, तहसील- सीकनगांव
जिला खरग
को सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट मा घोषणा
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि
(हेक्टेयर में)
1
2
3
4
5
खरगोन भीकनगांव
ग्राम-
305
0.032
पिपल्या,
304
0.027
प.ह.नं.-
303
0.048
17/76,
302
0.050
284/7
0.054
खरगोन भीकनगांव ग्राम-
285
0.009
297
0.008
पिपल्या, प.ह.नं.-
0.058
296/5
17/76,
290/3
0.035
293
0.084
291
0.030
273
0.061
69
0.077
70
0.081
72
0.130
0.041
284/1
कुल योग
16
0.825 1737
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
क्र.-870- री-1-भू-अर्जन-2023- रा.प्र.क्र.-0481- ब- 121-2022-23
प्ररूप-" घ "
(नियम-6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांकं 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 210/ भू-अर्जन/री-1 / 2023 , भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वास , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर०डी० 21.00 कि०मी० पर ग्राम बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंग्मेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-14 एवं 132 में जल परिवहन हेतु ग्राम- गोविन्दपुरा, प.ह.नं.- 64/108, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
3
4
5
खरगोन भीकनगांव ग्राम-
9/2
0.048
0.023
9/1/4
9/1/3
0.063
गोविन्दपुरा,
प.ह.नं.-
64/108
0.021
11/2/2/2
0.030
खरगोन भीकनगांव ग्राम-
14/2/1
0.005
0.047
14/2/2/1
0.069
14/2/3
गोविन्दपुरा,
प.ह.नं.-
64/108
22/1 0.017
0.034
20/2/1 0.028
20/2/2 0.031
2/1 0.037
कुल योग
13
0.453 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1738
क्र.-872-री-1-भू-अर्जन-2023- रा.प्र.क्र.- 0500- ब- 121-2022-23
प्ररूप- "घ "
(नियम-6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 252 /भू- अर्जन/ री-1/2023 , भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव -बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर०डी० 39.00 कि० मी० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-01 ग्राम- दौड़वा, तह०- भीकनगांव से ग्राम बोरगांव, तह० भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-11 व 27 में जल परिवहन हेतु ग्राम- पछाया, प.ह.नं. -91 , रा.नि.मं. -03, भातलपुरा, तहसील-भीकनगांव, जिला-खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के. प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, 'उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची ::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
3
2
4
5
6
0.004 भीकनगांव
खरगोन
8/1
0.025
ग्राम-पछाया, प.ह.नं.-91 ,
8/2
0.052
11/1/5
0.034
11/1/4
0:033
11/2
0.016
11/1/3
0.034
11/1/2
0.012
0.043 1739
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
3
5
4
9/7
0.065 खरगोन भीकनगांव
2/3/3/1
0.060
ग्राम-पछाया, प.ह.नं.-91,
159/2
0.016
160/2
159/5
0.053
160
159/3
0.057
182/1/1
0.029
182/1/2
0.045
182/1/4
0.005
182/1/3
0.041
196/1
0.024
195/1
0.050
195/4/1
0.074
195/5/1
0.015
195/3/1
0.026
192
0.015.
219/3/1
0.030
220/3/1
219/3/2
0.034
220/3/2
219/2/3
0.039
220/2/3
219/4
0.012
220
219/7
0.008
219/5
0,037
220/5
219/6
0.025
220/6
211
0.010
32
1.023
कुल योग
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1740
क्र.-874- री -1-भू-अर्जन-2023- रा.प्र.क्र. 0471- ब- 121-2022-23
प्ररूप-" घ"
(नियम-6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 167/ भू-अर्जन / री-1 / 2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाडा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह, भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगंत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईंनर पाईप नहर कमांक-18 व 289 में जल परिवहन हेतु ग्राम- मछलगांव प.ह.नं.- 34/96, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा , तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत. पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा कीहै ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगभों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
1
4
3
5
खरगोन भीकनगांव
32/4
0.032
0.022
32/5
32/6
0.022
ग्राम- मछलगांव प.ह.नं.- 34/96,
0.009
31/1
0.017
31/2 1741
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
1
3
4
5
खरगोन
0.040 भीकनगांव
31/3
0.034
29/2
0.046
29/1
ग्राम- मछलगांव प.ह.नं.- 34/96,
0.048
30/1
183
0.026
0.076
28/1/4
0.030
187/5
0.017
187/4
0.016
187/3
0.017
187/2
0.046
187/1
0.031
188/1
0.020
196/1
0.010
196/7
0.036
196/5
0.044
196/6
0.036
196/4
0.043
196/2
0.011
196/3
0.008
194/5
0.003
194/6
0.026
201/5
0.020
201/4
0.011
206/6
0.002
206/1
0.016
206/4
0.020
206/2
0.048
206/3
0.050
207/1/1 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1742
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
3
4
1
5
खरगोन
भीकनगांव
0.004
207/1/2
0.055
224
0.038
225/4
ग्राम- मछलगांव प.ह.नं.- 34/96,
0.053
225/3
0.048
225/2
0.044
227/4
0.035
229/3
0.053
229/1
0.009
229/2
0.003
225/1
357/4
0.011
358/4
357/2
0.033
358/2
357/5
0.005
358/5
359/5
0.044
353/1
0.024
353/2
0.024
394/1
394/2
0.059
0.007
395/1
0.040
32/3
166
0.002
165/1
0.022
0.066
282/1
281
0.024
0.057
279/2
0.015
277/3
0.013
278/2
0.012
278/1
A 1743
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
2
1
3
खरगोन
भीकनगांव
ग्राम-
मछलगांव प.ह.नं.- 34/96,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
331
0.004
0.040
332/2
0.058
332/1
0.021
339/1
0.020
337/1
0.042
339/2/1
0.018
334/2
0.028
337/2
0.029
338/2
357/1
0.065
358/1
359/1
357/3
0.021
358/3
359/3
2.079
72
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
[ भाग 1 1744
क्र.-876- री - 1-भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र.-0496- ब- 121-2022-23
प्ररूप-" घ "
(नियम-6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 199/भू-अर्जन / री-1/ 2023 , भीकनगांव , दिनांक 06.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव बिजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर० डी०_21.00 कि०मी० पर ग्राम बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-14 तथा ग्राम खारवी तह , भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक 86 में जल परिवहन हेतु ग्राम- बिरुल, प.ह.नं.- 39/101 , रा.नि.मं.-03 , भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को. बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचीं में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
3
4
5
खरगोन
488/2
भीकनगांव
0.038
488/3
0.031
ग्राम- बिरुल ,
प.ह.नं.-
39/101
488/4
0.037
490
0.120
0.023
499/2
खरगोन
0.019
भीकनगांव
499/3
0.046
499/1
ग्राम बिरुल,
प.ह.नं.-
39/101
0.048
501/2
517
0.083
7
0.116
3/3
0.120
0.015
1/2/2
0.019
1/3
0.130
1/5
1/4
0.005
15
कुल योग
0.850 1745
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
क्र.-878- री-1-भू-अर्जन-2023- रा.प्र.क्र. 0503-ब-82-2022-23
प्ररूप-घ
(नियम -6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 185/ भू-अर्जन/ री-1/2023 , भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर०डी० 83.045 कि० मी० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक-03 ग्राम पिपलई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव से ग्राम बड़िया तह० भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 92 में जल परिवहन हेतु ग्राम- वल्का प.ह.नं.- 54, रा.नि.मं.-01 , भीकनगांव , तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा कीहै ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
3
4
5
1
2
भीकनगांव
खरगोन
183
0.011
ग्राम- वल्का प.ह.नं.- 54,
177
0.020
0.010
143/1
0.030
134/2/1
135/1
0.020
137/1
खरगोन भीकनगांव
135/2
0.035
137/3
ग्राम- वल्का प.ह.नं.- 54,
135/3
0.015
137/3
136
0.024
134/2/2
0.042
141
0.030
0.030
140/1/1/1/1/2
0.030
140/1/1/2
12
कुल योग
0,297 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
[ भाग 1 1746
क्र.-880- री- 1-भू-अर्जन-2023- रा.प्र.क्र.-0488 -ब - 121-2022-23
प्ररूप-" घ"
(नियम-6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईना केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 280 / भू-अर्जन/ री-1/ 2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0डी0 21.00 कि० मी० पर ग्राम बड़िया तह, भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- नानकोड़ी, प.ह.नं.- 35, रा.नि.मं.-01 , झिरन्या, तहसील- झिरन्या, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
4
3
5
खरगोन झिरन्या
0.012
247/1/1
0.027
247/1/3
ग्राम-
नानकोड़ी,
प.ह.नं.- 35
247/1/2
0.039
247/2
0.048
249/1
0.028
खरगोन झिरन्या
0.036
249/2
251
0.126
ग्राम-
नानकोड़ी,
प.ह.नं.- 35
0.016
252/1
0.025
190/1/1
0.109
255/1
257
0.013
259/4
0.112
0.025
270/4/1
0.003
270/4/2
0.136
280/3
15
0.755
कुल योग
1747
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
क्र.-884- री-1- भू-अर्जन-2023- रा.प्र.क्र. 0493-ब-121-2022-23
प्ररूप-" घ "
(नियम-6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 278/भू-अर्जन/री-1 / 2023, भीकनगांव , दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव - बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर० डी० 21.00 कि०मी० पर ग्राम- बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-234 में जल परिवहन हेतु ग्राम बायखेड़ा प.ह.नं.- 40, रा.नि.मं. -01 , झिरन्या, तहसील- झिरन्या, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5 खरगोन झिरन्या
0.074
10/4/1/1/1
ग्राम-
बायखेड़ा
प.ह.नं.- 40
01
कुल योग
0.074 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
[भाग 1 1748
क्र.-886-री - 1- भू-अर्जन - 2023- रा.प्र.क्र. -0495- ब - 121-2022-23
प्ररूप-" घ "
(नियम-6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 270/भू-अर्जन/री-1 / 2023 , भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव -बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर० डी० 21.00 कि०मी० पर ग्राम बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक- 84 में. जल परिवहन हेतु ग्राम- पोखर, प.ह.नं.- 18, रा.नि.मं.-02, चेनपुर, तहसील- झिरन्या, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा कीहै ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
1
3
4
5
खरगोन झिरन्या
31/1
0,025
ग्राम- पोखर, प.ह.नं.- 18,
30
0.028
0.028
29/3
87
0.028
88
0.026
खरगोन झिरन्या
89
0.032
ग्राम- पोखर, प.ह.नं.- 18,
0.055
90/2
0.062
90/1
94
0.020
09
कुल योग
0.304 1749
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
क्र.-888-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र. 0479- ब-121-2022-23
प्ररूप-" घ "
(नियम-6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 165 /भू-अर्जन / री-1 /2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा भाईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारंवी तह, भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-59 व 187 में जल परिवहन हेतु ग्राम- खारवी प.ह.नं.- 10/89, रा.नि.मं.-03 , भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5 खरगोन भीकनगांव
158/2
0.097
ग्राम- खारवी प.ह.नं.-
136
0.033
10/89
135
0.021
10
0.048
134
0.010 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1750
तहसील
जिला
[ भाग 1
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
1
2
3
खरगोन
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
139
0.016
ग्राम- खारवी
भीकनगांव
प.ह.नं.- 140
0.018
141
0.018
10/89
142 0.020 143 0.019 144 0.033 146 0.047 147 0.023 104/2 0.057 100 0.028 101/2 0.025 101/4 0.030 94 0.086 93 0.080 224 0.096 228 0.022 229 0.021 230 0.049 231 0.074 11 0.025 9 0.089 7 0.083 2 0.056
28
कुलयोग
1.224 1751
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
क्र.-890- री-1-भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र. 0504-अ-82-2022-23
प्ररूप-" घ "
(नियम-6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-179/ भू-अर्जन/ री-1/2023 , भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर०डी० 83.045 कि०मी० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 ग्राम पिपलई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव से ग्राम बड़िया तह० भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-22 में जल परिवहन हेतु ग्राम-सिरलाय खुर्द प.ह.नं.-52 रा.नि.मं.-01, भीकनगांव, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा कीहै ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
3
4
5
खरगोन
46/2/2
भीकनगांव
Q.060
47/2/2
46/1/2
ग्राम-सिरलाय
खुर्द
प.ह.नं.-52
0.074
47/1/2
0.035
45/2/2/1
45/2/4/1
0.028
45/2/2/2
0.033
खरगोन भीकनगांव ग्राम- सिरलाय 45/2/4/2
0.025
45/2/3/2
0.060
खुर्द
प.ह.नं.-52
45/1/2/2
0.020
45/1/2/1/2
0.015
33/1
0.060
कुल योग
10
0.410 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1752
[ भाग 1
क्र.-894- री- 1-भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र.-0003-अ-82-2022-23
प्ररूप-"घ "
(नियम-6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों काअर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1770/भू-अर्जन/री-1/2022, भीकनगांव, दिनांक 15.12.2022 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर ० डी० 83.045 कि० मी० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 ग्राम- पिपलई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव से ग्राम बडिया तह ० भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईंजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम पचम्बा, प.ह.नं.- 42, रा.नि.मं. -01 , भीकनगांव, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.01.2023 कों प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
3
4
5
खरगोन
0.056
8/1/4
ग्राम पचम्बा,
भीकनगांव
प.ह.नं.- 42,
14
0.020
15
0.038
0.004
18/2
0.042
86/4/2
खरगोन भीकनगांव
87/2
0.057
88/2
ग्राम पचम्बा, प.ह.नं.- 42,
87/1
0.070
88/1
84/3
0.056
98/3
0.051
98/4
0.046
0.022
98/2/6
98/2/7
0.044
116/2
0.036
0.076
115/1
115/2
0.026
कुल योग
15
0.644 1753
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
क्र.-896- री - 1-भू-अर्जन-2023- रा.प्र.क्र. 0478 - ब-121-2022-23
प्ररूप- "घ "
(नियम-6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3. की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 197/ भू-अर्जन/ री-1/2023 , भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह, भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-80 में जल परिवहन हेतु ग्राम- रामपुरा , प.ह.नं.- 36/98, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव , जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा कीहै ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।.
:: अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
खरगोन
159/1/1
भीकनगांव
0.035
159/2/1
159/1/2
ग्राम- रामपुरा , प.ह.नं.- 36/98,
0.020
159/1/2
159/1/3
0.016
159/2/3
159/1/5
0.017
159/2/5 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1754
जिला
तहसील
[ भाग 1
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
1
2
3
खरगोन भीकनगांव
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
0.039
159/3/1
0.033
159/3/2
0.018
159/4
ग्राम- रामपुरा, प.ह.नं.- 36/98,
0.061
160/3
160/1/2
0.012
184/2/2
0.022
160/2
0.014
185/2/1
0.019
184/6
0.028
185/1/1
0.020
185/1/2
0.008
184/5
0.019
184/7
0.044
182/5/1
0.050
182/3
203
0.085
0.029
204/1/1
0.040
204/2
0.025
222/1/1
0.030
0.016
222/4
0.047
225
0.002
224
226
0.020
227
228
0.011
0.011
229/2
334/3
0.026
336/3
334/2
0.010
31
0.827
कुल योग
7 1755
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
क्र.- 900- री - 1 - भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र. 0502- ब- 121-2022-23
प्ररूप-" घ "
(नियम-6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 276/भू-अर्जन/ री-1 / 2023 , भीकनगांव , दिनांक 06.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर० डी० 21.00 कि०मी ० पर ग्राम बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-234 में जल परिवहन हेतु ग्राम- बलखड़, प.ह.नं.- 40, रा.नि.मं.-01 , झिरन्या, तहसील- झिरन्या, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5 खरगोन झिरन्या
0.062
154/1/4
ग्राम- बलखड़,
0.040
152/2
प.ह.नं.- 40,
0.040
153/3
0.030
153/4
0.030
153/5
A 1756
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
जिला
तहसील
[ भाग 1
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
1
2
3
खरगोन झिरन्या
ग्राम- बलखड़, प.ह.नं.- 40, खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
153/6
0.016
153/7
0.010
157/1/2
0.050
157/1/1
0.045
166
0.080
165/1
0.104
178/1/3
0.073
178/2
0.045
178/3
0.045
177
0.023
179/1/1
0.010
179/1/2
0.060
183/194
179/1/6
0.041
179/3
0.051
193/2/2
180/4/1
0.049
180/2
0.030
21
कुल योग
0.934 1757
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
क्र. - 902- री - 1 -भू-अर्जन-2023- रा.प्र.क्र. 0494- ब- 121-2022-23
प्ररूप-" घ "
(नियम-6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्त्ता के अधिकारों काअर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 284/भू-अर्जन/री-1/ 2023 , भीकनगांव , दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर 0 डी0 21.00 कि०मी० पर ग्राम बडिया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक- 66 में जल परिवहन हेतु ग्राम भड़लेन, प.ह.नं.- 23, रा.नि.मं.-02, चेनपुर, तहसील- झिरन्या, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा कीहै ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिमोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
4
5
खरगोन झिरन्या
12
0.018
3 ग्राम- भड़लेन, प.ह.नं.- 23,
490/12
0.004
11
0.034
17/1
0.054
17/2
0.046
खरगोन झिरन्या
41/2
0.080
ग्राम- भड़लेन, प.ह.नं.- 23,
41/7
0.075
43/2
0.034
367/1
0.015
367/3
0.015
367/2
0.014
368/1
0.018
368/2
0.012
369
0.030
370/1
0.038
370/2
0.020
372/1
0.019
कुल योग
17
0.526 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1758
क्र.-904-री- 1- भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र.-0492- ब- 121-2022-23
प्ररूप-" घ "
(नियम-6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन अबले एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों काअर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 282 / भू-अर्जन/री-1/ 2023 , भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर० डी० 21.00 कि०मी० पर ग्राम बडिया तह, भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम शिवना , प.ह.नं. 17, रा.नि.मं.-01 , झिरन्या, तहसील- झिरन्या, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को. भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
3
4
5
खरगोन झिरन्या
529/3
0.147
531/3
ग्राम- शिवना, प.ह.नं.- 17,
529/2/2
0.021
531/2/2
529/2/3
0.074
531/2/3
528/3/3
0.017
खरगोन झिरन्या
528/4
ग्राम- शिवना,
0.067
प.ह.नं.- 17,
0.053
565/2/1
0.065
528/5
528/1
0.005
0.012
565/1
0.082
567/1/1/5
0.030
567/1/1/4
कुल योग
11
0.573 1759
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
क्र.-906-री - 1 -भू-अर्जन-2023- रा.प्र.क्र. 0482-2-121-2022-23
प्ररूप- "घ "
(नियम-6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है)है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 214 /भू-अर्जन/ री-1 / 2023, भीकनगांव , दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव- बिजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह, भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-10 , 31 व 289 में जल परिवहन हेतु ग्राम- पालड़ी प.ह.नं.- 32, रा.नि.मं.-01 , भीकनगांव , तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा कीहै ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।.
: अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
3
4
5
2
52/1
0.050
खरगोन भीकनगांव ग्राम- पालड़ी प.ह.नं.- 32,
52/2
0.011
60/1
0.020
60/2
0.020
58
0.013
खरगोन
59
0.010
भीकनगांव ग्राम- पालड़ी प.ह.नं.- 32,
70/3
0.018
69/3
0.007
69/4
0.052
23/3/9
0.032
23/2
0.028
23/3/7
0.035
23/3/6
0.007
28
0.041
30/1
0.074
24/5/2
0.024
24/5/1
0.032
11/4
0.042
10/2
0.016
कुल योग
19
0.532 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023
1760
क्र.- 910- री - 1 - भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र. -0473- ब - 121-2022-23
प्ररूप-" घ "
(नियम-6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 207/ भू-अर्जन /री-1 / 2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस कमांक-03 एवं 04 की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 106 व 116 में जल परिवहन हेतु ग्राम औरंगपुरा प.ह.नं.-17/76, रा.नि.मं.-02, अंदड़, तहसील- भीकनगांव , जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
3
4
5
ग्राम-
खरगोन भीकनगांव
6
0.040
0.020
2/7
औरंगपुरा प.ह.नं.-
2/6
0.086
17/76,
0.102
1/6/1
0.138
1/3/2
खरगोन भीकनगांव ग्राम-
1/5
0.002
औरंगपुरा
1/7
0.002
प.ह.नं.-
1/9
0.036
17/76,
1/8
0.040
1/10
0.041
1/4/2
0.035
192/3
0.019
कुल योग
12
0.561 1761
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
क्र.-913-री-1- भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र. 0469- ब-121-2022-23
प्ररूप-" घ "
(नियम-6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 216/ भू-अर्जन/ री-1 / 2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-18 में जल परिवहन हेतु ग्राम- एकतासा प.ह.नं.- 96, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
खरगोन भीकनगांव ग्राम-
64/4
0.088
73
0.018
एकतासा प.ह.नं.- 96,
74/1
0.043
0.005
77/1
0.038
71/1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1762
[ भाग 1
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
खसरा उपयोग के अधिकार
कमांक के लिये अर्जित की
जाने वाली भूमि
(हेक्टेयर में)
1 2 3 4
5
खरगोन भीकनगांव ग्राम- 71/2 0.036
एकतासा
70/3 0.028
प.ह.नं.- 96,
70/4 0.029
87/1 0.009
87/2 0.050
85 0.021
86/5 0.030
86/1 0.009
86/3 0.037
86/4 0.002
281 0.018
303 0.047
305 0.056
307/1/3 0.026
307/2 0.046
352/2 0.084
349 0.028
356/2 0.010
356/3 0.028
356/4 0.012
356/5/1 0.038
356/6 0.009
356/7 0.014
346/1 0.023
346/2 0.029
343/1 0.024
346/3 0.010
345/2 0.015
342/1 0.004
1763
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
1
2
3
खरगोन भीकनगांव ग्राम- एकतासा प.ह.नं.- 96, खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
0.030
342/2
0.024
340/2
0.051
340/1/2
0.003
356/8
0.023
340/1/1
0.024
333/1
0.028
332/1
0.014
430/1/2
0.035
430/4
0.049
0.020
430/3/1
0.026
430/3/2
0.018
430/3/3
0.018
430/3/4
430/1/1
0.004
कुलयोग
49
1.331 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1764
क्र.-943- री - 1- भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र. -0005-3-82-2022-23
प्ररूप-" घ "
(नियम-6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1774 / भू-अर्जन/री-1/2022, भीकनगांव, दिनांक 15.12.2022 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव -बिजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-18 में जल परिवहन हेतु ग्राम मालखेड़ा, प.ह.नं.- 96, रा.नि.मं.-03 , भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा. पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
3
2
4
5
भीकनगांव
खरगोन
0.030
70/3
71/2
0.020
ग्राम- मालखेड़ा, प.ह.नं.- 96,
72
0.017
73/1
0.021
73/2
0.022
खरगोन भीकनगांव
0.026
73/3
0.023
74/1
ग्राम- मालखेड़ा, प.ह.नं.- 96,
0.002
74/2
0.012
85/1
0.008
85/3
85/4
0.025
86/1
0.050
0.062
86/3
86/2
0.063
0.023
87/2
87/3
0.038
0.064
111/2
0.018
111/3
0.031
कुल योग
19
0.555 1765
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
क्र.-915- री-1-भू-अर्जन-2023- रा.प्र.क्र. 0472- ब-121-2022-23
प्ररूप-घ
(नियम-6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 232 / भू-अर्जन/री-1 / 2023 , भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव - बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक- 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-31 व 86 में जल परिवहन हेतु ग्राम- लालखेड़ा प.ह.नं.- 40/102, रा.नि.मं.- 03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा कीहै ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची ::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5 खरगोन भीकनगांव ग्राम-
126/5
0.026
लालखेड़ा
126/4
0.010
प.ह.नं.-
126/3
0.002
40/102,
127/2/2
0.032
127/1/3
0.037 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1766
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक 1
2
3
खरगोन भीकनगांव ग्राम- लालखेड़ा प.ह.नं.- 40/102, खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
127/1/2
0.039
127/1/1/1
0.030
127/1/1/2
0.080
122/1/4
0.032
121/1
0.008
121/2
0.055
120/2
0.007
112/2
0.046
113/2
0.063
96
0.078
97/2/1/3
0.016
97/2/1/4
0.045-
4/2
0.009
112/1
0.014
19
कुल योग
0.629 1767
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
भीकनगांव , दिनांक 22 मार्च 2023 क्र.-942-री-1-भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र.-0002-अ- 82-2022-23
प्ररूप-"घ "
(नियम-6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1776 /भू-अर्जन/री-1 / 2022 , भीकनगांव, दिनांक 15.12.2022 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-187 व 189 में जल परिवहन हेतु ग्राम- मुहाली प.ह.नं.- 75, रा.नि.मं.-02, अंदड़, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5 खरगोन भीकनगांव
0.070
176/2Y
ग्राम- मुहाली
प.ह.नं.- 75, 30/4 0.158
30/3/3 0.036
30/3/2 0.040
30/3/1 0.002
1768
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
2
3 1
खरगोन भीकनगांव ग्राम- मुहाली प.ह.नं.- 75,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
0.002
133/2
0.013
133/7
0.022
133/3
0.022
133/6
0.022
133/4
0.024
133/5
136
0.018
0.005
138/2
0.008
139/2
0.013
139/4
0.055
139/3
0.015
139/5
145/1
0.068
145/2
146/1
0.040
146/2
19
कुल योग
0.633 1769
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
भीकनगांव, दिनांक 23 मार्च 2023 क्र.-945- री- 1-भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र. 0497- ब -121-2022-23
प्ररूप- घ
(नियम-6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पोईपलाईन, कैर्बल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 268 / भू-अर्जन/ री-1 / 2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर०डी० 21.00 कि०मी० पर ग्राम- बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक 66 में जल परिवहन हेतु ग्राम- पुनासला, प.ह.नं.- 19/95, रा.नि.मं.-02, चेनपुर, तहसील- झिरन्या, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग कां अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5 खरगोन झिरन्या
ग्राम-
17/2
0.026
17/3
0.026
16
0.039
पुनासला, प.ह.नं.- 19/95,
19/2
0.032
0.012
20/2/1 1770
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
जिला
तहसील
[ भाग 1
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
1
2
3
खरगोन झिरन्या
ग्राम- पुनासला, प.ह.नं.- 19/95, खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
0.039
20/1/3
0.085
392/1
392/2
0.020
393/1
0.029
396/1/2
0.043
0.025
397/1/3
407/1/1
0.034
0.028
407/1/2
0.025
413/2/2
489
0.074
499
0.034
0.006
407/1/3
0.031
413/2/1
397/3
0.049
397/1/2
0.041
0.042
413/1/1/2
21
कुल योग
0.740 1771
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
भीकनगांव, दिनांक 14 मार्च 2023 क्र.- 1150-री-1-भू-अर्जन-2023- रा.प्र.क्र.-0487- ब-121-2022-23
प्ररूप- घ
(नियम-6 देखिये)
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, कंबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 205 / भू-अर्जन / री-1 / 2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-67 व 116 में जल परिवहन हेतु ग्राम- अंजनगांव प.ह.नं.- 17/76, रा.नि.मं.-02, अंदड़, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
1
3
4
5
खरगोन भीकनगांव
ग्राम-
337
0.047
0.005
338/1/1
अंजनगांव प.ह.नं.-
339
0.037
17/76,
340
0.042
341
0.024
A मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1772
जिला
तहसील
[ भाग 1
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
1
2
3
खरगोन भीकनगांव ग्राम- अंजनगांव प.ह.नं.- 17/76, खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
446
0.017
344
0.280
353
0.033
351
0.018
355
0.008
0.042
354/2
359
0.023
356
0.019
357
0.013
358
0.019
361
0.047
411
0.016
412
0.020
413/1
0.017
414/1
0.055
421
0.018
425
0.046
426
0.055
427
0.044
428
0.047
452
0.237
26
कुल योग
1.229
मिलिन्द ढोके, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी .
1773
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ , मध्यप्रदेश ,
राजगढ़ , दिनांक 10 मार्च 2023
अनुपूरक प्रकरण काँक /अ-82/2022-23 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता हैं। किं इसके संलग्न सूची में भूमि/मकान/शोचालय आदि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजंतु के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 01 / अ-82/2022-23 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधानः हौं गयां है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 2 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राज़ग्रद मैं ग्राम मंगतपुर के डूबे 'क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शैष भूमि/मकान/शोचालय आदि जिसका नामग्रार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्त वर्णित अनुसूची 2 की भूमि, मकानों, शोचालय आदि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रश्थतिरत है इस कारण धारा -1(3) के तहत सामाजिक सुभाघ्रात निर्धारित रिपीट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है।
- अनुसूची -2
पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम मंगतपुर की छूटी हुई शेष भूमि, मकार्ता एवं र्शाचालय आदि के अर्जन का विवरण
तहसील-नरसिंहगढ
जिला-राजगढ़
(1) भूमिः
स.कृ. नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्रॉस
सर्वे नंबर
कुल रकबा (हे.में)
अर्जित भूमि (हे.मे)
1
3
4
1
2/5/1
1.149 0.336 अमनारायण मिता कुन्जीलाल जाति, वैडियाः पता निवासी ग्राम भू-स्वासी
योग
1.149 0.336
2
2/5/2
4.380 0.346 मोहनलाल मिता कुन्जीलाल जोति बेडिया पता निवासी ग्रामः भू-स्वामी
1380 0.346
3
7/4/2/2
0.619 0,370 नस्खदीबाई पत्नी परतापसिंह जाति गुर्जर मता निवासी ग्राम भू-स्वासी
योग
1
0.619 0,370
2/12/1
1:022 0.442 रामबाबू, प्रेमसिह, भोलाराम, सुशीलाबाई पिता भवरि जाति चमार पता' निवासी ग्राम भू-स्वामी
1.012 0:442
0758
2/12/2
01158 रामसिंह पिता बिहारीलाल, जाति नट पता निवासी ग्राम भू-स्वामी
1
0.758 0.158 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023
1774
6.
[ भाग 1
0.759
0.759
2/12/3
4 कमलसिंह पिता भूराज़ी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भू-स्वामी
योंग -
0.759
0.759
1
0.253
0.253
2/15/2
अजबसिंह, पिंता आत्माराम जातिः नट पता निवासी ग्रास भू-स्वामी
8
0.253
0.253
0.056
0.076
313
रामसिंह पुत्र घीसीबाई जाति नट मला निवासी ग्राम भूस्वामी
योग
महायोग
(2) मकान परिसम्पत्ति
1
2
1 पर्वतसिंह पिता समनारायण
2 सीमाबाई पति पर्वतसिंह
३ धर्मेन्द्र पिता भागमल
जगदीश प्रिता मुन्नूलाल
कैलाश पिर्ता बन्नूलाल
6 असताबाई पति हेमराज
नारायणसिंह पिता छोटेलाल
राधेश्याम पिता आत्माराम
कमलसिंह पिता रामप्प्रसाद
10 राम्रनारायणः पिलाःकुन्जीलाल
14 कालूराम पिता काशीसम
योग
(3)'शोचालय
नाम
2
1 समजीलाल मिता नारायणसिंह
सोनू पिता बद्रीलाल
३ राजू पिता कैलाश
4 बबलू पिता नब्बूलाल
5. गोकुल पिचा नन्नूलाल
पर्वतसिंह पिता रामनारायण 6
0.076
0.056
2.720
6,006
मकान का प्रकार
रिंग्राके
रकूबा (वर्ग मीटर)
4
3
16:65
55:00 एल.डी.पी.ई ईक की दीवार
एल.डी.पी.ई
32.20
ईदै की दीवार
49,72 एल.डी.पी.ई ईट की दीवार
7.84
पक्काचबूतरा
6.60
पक्काछत्री
10.89
पक्का चबूतरा
7.84
पक्काचबूतरां
4श्रज्ञःमीटर बायोगॅस संयंत्र
4घन मीटर बायोगैस संयंत्र
वॉटर टेंक
0.98
18772
चौडाई
लम्बाई
रकबा (वर्ग मीटर)
4
३
1:30
2.21. 1.70
2.25
1:50
1.50
1,50
2.25
225
250
250
1.50
1.50
2.25
19.85
1.30
4.50 1775
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
५, बृजमोहन पिता गोपीलाल
8 लखनलाल पिता गोपीलाल
१ आसेप्रकाश पिता रामदयालसिंह
10 अरविन्दसिंह पिता लक्ष्मणसिंह
11 राधाबाई पति देवकरण
12 लाडसिंह पिता देवीलाल
13 गोरीलाल पिता राम्ररतन
24 रामसिंह माता घीसीबाई
योग:-
(4): फलदार पेड पोधे :-
स.कं.
नाम
1
अजबसिंह पिता आत्माराम जाति नट
देवकरण पिता किशनलाल जाति नद
रामसिंह माला घीसींबाई जालि नट
4
शिवनारायण पिता किशनलाल जाति नह
1.30
1,30
.69
2.25.
1.50
1.50
2.00
2.60. 1.30
1.20
1.80 150
2.30
2.00-
4.60,
1.50 2,25 1150
3.80
4.10
15.58
0.90
153
49.360
सर्वे जम्बर
संख्या
फलदार पेड
संतरा
126/1/2/4
90
सीताफल
65 7/1/1/2
सतरा
70
मोसंबी
126/174
30
जामफल
65
सतस
भूमि, मकान एवं शोचालय आदि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।
हर्ष दीक्षित , कलेक्टर.
1776
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ (ब्यावरा) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश ,
शासन राजस्व विभाग
राजगढ़ , दिनांक 10 मार्च 2023 क्र.- 2267-भू-अर्जन-23
-: अनुसूची:-
क्रमांक/04 / 23/ भू-अर्जन/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची (2 ) के खाने (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2 ) के खाने (6 ) में उसके समाने द्विये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है ।
प्रकरपणे क्रमांक 04-13-82 / 20.2-3 चूंकि राज्य शासन को इस बात का संमाधान हो गया है कि अनुसूची क्र ० 1 में रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है , अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवतर्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स. क. (6 ) में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
अनुसूची(1 )
तहसील नरसिंहगढ़
ग्राम चारपुरा
अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे०
विवरण
स.क्र.
असिंचति
सिंचित
कुल
3
4
5
2
1
0.177
0.177
निजी
भूमि
अनुसूची (2)
प्रभावित रकबा
विवरण
सर्वे नंबर कुल रकबा
भस्वामी का नाम
स. क्र.
5
6
3
4
1
2
0.033
2.140
47/1
रोडसिंह , गोपाल , कमला बाई पिता नत्था, सम्पत बाई बेवा नत्था जाति काछी
1
रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेल्वे लाईन में प्रभवित भूमि
0.144
2.051
48/2
पर्वतसिंह खेमचन्द्र , सोरमबाई पिता बद्रीलाल नथियाबाई बेवा बद्रीलाल जाति काछी
रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेल्वे लाईन में प्रभवित भूमि 2
0.177
4.191
कुल किता
भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
हर्ष दीक्षित , कलेक्टर.
1777
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश, शासन
राजस्व विभाग
सीहोर , दिनांक 14 मार्च 2023
क्रमांक13 /अ-82 / 2022-23 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची खाने (3) में वर्णित भूमि एवं खाने (5) मे उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की सम्भावना है ।
अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन् 2013) की धारा -11 के उपबंधो के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची-1 के खाने (4) में उल्लेखित को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियो का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत रहता है ।
-: अनुसूची - 1:-
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील/ग्राम
धारा-12 हेतु अधिकृत अधिकारी
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
हेक्टेयर /वर्ग मीटर
सीहोर
भूमि - 6.096 हैं.
श्यामपुर/हिंगोनी
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नरसिंहगढ़
पार्वती परियोजना बांध निर्माण से डूब प्रभावित हेतु भू-अर्जन
-: अनुसूची - 2 :-
स.क.
सर्वे नंबर
नाम कृषक , पिता का नाम, जाति ग्राम
कुल रकबा अर्जित रकबा रिमार्क
1
2
3
4
5
6
1
0.235
0.050
40/5
गीताप्रसाद पिता रामचरण जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
2
0.861
0.200
60/2/1
प्रेमनारायण पिता रामलाल जाति सुतार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
2.63
0.210
98/2
भंवरीबाई बेवा ब्रहमाजी कमतलसिंह रामकिशन विष्णुप्रसाद 3 मोहनसिंह आ ब्रहमाजी जाति गाडरी पता निवासी ग्राम पीलूखेडी सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
57/5/1
0.541
0.130
4
प्रीयासिंह तोमर पत्नी रविसिंह तोमर जाति तोमर पता भोपाल मध्यप्रदेश
1.234
0.370
57/13
5
1.214
0.440
98/7
अंसद इफतेखार पिता इफतेखार एहमद डायरेक्टर भोपाल गुलुज एण्ड केमि प्रा लि जाति मुस्लिम पता निवासी 189 जिसी भोपाल मध्यप्रदेश
0.200
13/2
1.064
6
1.056
1.056
100/4
डायरेक्टर असद उफतेखार पिता उफतेखार अहमद मेसर्स भोपाल गुलुज एण्ड केमिकज प्रा लि जाति मुसलमान पता निवासी जहांगीरगंड भोपाल सीहोर मध्यप्रदेश
100/15/1
0.623
0.370
7
100/5/1
0.674
0.240 देवीराम पिता खेमा जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वांमी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1778
8
छोटेसिंह तोमर पिता मुकुट सिंह जाति ठाकुर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
9
[ भाग 1
1.016
0.120
57/10
0.809
0.130
57/9
श्रीमती प्रियंका तोमर पत्नी रामसिंह तोमर जाति तोमर पता निवासी भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
10
युसुफ असद पिता असद इस्तेखार जाति मुस्लिम पता निवासी भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
11
रंगलाल पिता रामचरण जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
12
0.270
1.223
28/3 31/3
0.050
0.234
40/3
1.237
57/2/1
0.080
रवीसिंह तोमर पिता छोटेसिहं तोमर जाति तोमर पता भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
13
0.280
98/5
2.023
भगवानसिह पिता अमरसिंह जाति गाडरी पता निवासी ग्राम पीलूखेडी, सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
14
100/3
1.011
0.600
श्यामलाल पिता शोभाराम जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
15
0.060
0.521
60/5/1
मोतीलाल पिता मन्नूलाल जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
16
1.137
0.080
100/9/1
देवीराम पिता खेमा जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
17
रामगोपाल उर्फ गप्पा पिता खेमचन्द्र जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
18
1.214
0.090
100/7
100/6
1.214
0.560
श्यामलाल, भागीरथ, हेमराज, फूलसिंह पिता शोभाराम जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
100/8
1.214
0.140
परवतसिंह पिता दुर्गाप्रसाद हि. 1/2 , भगवतसिंह पिता 19 दुर्गाप्रसाद हि. 1/2 जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
20
60/14
1.833
0.300
परसराम पिता मूलचंद जाति चमार नि ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी
21
प्रेमलता पुत्री नारायणसिंह जाति ठाकुर पता नि ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी
कुल योग:-
0.571
100/10/2
0.070.
24
25.389 6.096
1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. प्रकरण के प्रकाशन उपरांत धारा-15 अंतर्गत विहित 60 दिवस के भीतर किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है ।
1779
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
कमांक 14/अ-82/2022-23 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची खाने (3 ) में वर्णित भूमि एवं खाने (5) मे उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की सम्भावना है ।
अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन् 2013) की धारा-11 के उपबंधो के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची-1 के खाने (4) में उल्लेखित को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियो का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत रहता है ।
-: अनुसूची - 1:-
भूमि का वर्णन
जिला
तहसील/ग्राम
धारा-12 हेतु अधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल
हेक्टेयर/ वर्ग मीटर
सीहोर
श्यामपुर/बर्री
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
भूमि - 3.994 हैं.
कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नरसिंहगढ़
पार्वती परियोजना बांध निर्माण से डूब प्रभावित हेतु भू-अर्जन
-: अनुसूची - 2 :-
स.क्र.
नाम कृषक , पिता का नाम, जाति ग्राम
1
2
1
सर्वे नंबर
रिमार्क कुल रकबा (निजी) हे.में
अर्जित रकबा (निजी) हैं. में
3
4
5
6
2.217
289/98/1/1
0.040
राजेश पुत्र प्रेमनारायण जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
2
बदामबाई पत्नी भगवतसिंह जाति गूजर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
3
सुनीता पत्नी मुकेशकुमार जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
4
इमरतबाई पत्नी नारायणसिह जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
5
सतीश पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
ओमप्रकाश पिता रुगनाथ जाति देशवाली पता सीहोर 6 मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
5/2
1.618
0.030
6/3/1
0.509
0.080
1.554 0.040
9/5/1
1.614
9/3/1
0.101
0.682
290/98/2/1
0.040
19/1/2
0.162
0.120 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1780
7
भागीरथ पुत्र दयाराम जाति गूजर हि. 1/3 , मेहताब बाई बेवा दयाराम जाति गूजर हि. 1/3 , विक्रम पुत्र दयाराम जाति गूजर हि. 1/3 पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
8
रामस्वरुप पिता बंशीलाल जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
9
परमानंद पिता मोरसिंह जाति गूजर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
10
[ भाग 1
11/2/1
1.106
0.355
0.534
21/1
0.050
20/1
1.307
0.180
0.668
29/2/1
0.180
0.878
6/4/1
0.030
योगेन्द्रसिंह पिता मोरसिंह जाति गूजर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
11
0.122
0.020
6/2/1
0.587
0.175
हाकमसिंह पिता अमरसिंह जाति गूजर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
12
राजेशकुमार पिता भगवानसिंह जाति गूजर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
13
राकेश पिता राधेश्याम जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
14
पुरुषोत्तम पिता रुगनाथ जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
15
ओमप्रकाश पिता रुगनाथ जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
16
संजयकुमार पिता मोतीलाल जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
17
भारतसिह पिता रामचंद जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
18
कृष्णमोहन पिता गोपीलाल जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
19
मुरारीलाल पिता घनश्याम जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
20
विक्रमसिंह पिता गीतालाल जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
21
रुखमणीबाई बेवा बद्रीप्रसाद जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
22
2.849
0.160
16/2/1/1
9/11
0.781
0.135
17/3/1
0.641
0.045
0.549
17/2/1
0.329
9/8
0.020
0.809
289/4
1.100
0.245
9/6
1.145
0.340
0.277
289/2/5/2
0.045
9/9
1.073
0.101
1.214
289/98/3
0.210
9/12
1.073
0.085
पंकज पिता गीतलाल जाति देशवाली पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
23स्वामी सरजूनसिंह पिता मोरसिंह जाति गूजर पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि
24
भंवरीबाई बेवा परसराम श्रीकिशन शारदाबाई पुत्र/ पुत्री परसराम जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
कुल योग:-
3/2
4.088
0.788
9/1/1
0.050
1.368
27
30.525
3.994
1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षणअनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. प्रकरण के प्रकाशन उपरांत धारा -15 अंतर्गत विहित 60 दिवस के भीतर किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रवीण सिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
1781
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन नगर , उज्जैन
उज्जैन, दिनांक 16 मार्च 2023 क्र.-680- री- 1-2023
प्रारूप-"ख "
[नियम 5 का उपनियम (2) देखिये]
क्रमांक 01 /अ-82,/ एन.एच./ 2022-23 अतएव राज्य सरकार का लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैन में नर्मदा-क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजन के अंतर्गत भूमिगत, पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा की उपधारा (1 ) हेतु ग्राम उज्जैन कस्बा जिला उज्जैन म.प्र. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 08, सनावद , जिला खरगौन मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता. है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचित में वर्णित है, उपयोग के अधिकार अर्जन किया जाए ।
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों कों प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसकों उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन कस्बा जिला उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
1782
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
[ भाग 1
अनुसूची
सर्वे क्रमांक
सिंचित / असिंचित द्रा खातेदार / हितबद्ध व्यक्ति के नाम व पिता के नाम सहित
आर.ओ. यू. (फसल)
प्रभावित क्षेत्र पाईप
कुल रकबा हेक्टर में
0.2280
0.5330
0.0255 सिंचित
3296/1 (S)
01. सूर्याशइन्फ्राकान प्रायवेट लिमिटेड, उज्जैन द्वारा डायरेक्टर नीरज जैन पिता नरेन्द्र कुमार जैन
0.8780 0.2860
सिंचित
0.0320
02. अंशुल कुमार पिता सुशील जैन 3297/1 (S)
0.1480
सिंचित
3293/1/3 (S ) 1.0250
0.0166
03 विनयक बिल्डर्स द्वारा भागीदार मुकेश पितां मनोहर राव, सत्यनारायण माली पिता बालमुकुंद माली
7.0380 0.3540 0.0396 सिंचित
3306/1 (S)
04 विष्णुलाल. नागूलाल, शिवनारायण, गोवर्धन, मोतीलाल, परमानंद , चंदर बाई पिता मूलचंद
0.0570
सिंचित
0.0064
3307/2/1 ( S )
0.1060
05 भरत पिता करमशीभाई प्रभोदा बेन, पति भरत कुमार, नीरा शाह पति आशीष शाह
1.2540 0.4570 0.0512 सिंचित
3308/2 ( S)
06 गोविन्द पिता पन्नालाल , हि. 1/6, संजय पिता चम्पालाल, इंदर बाई , चंदा बाई, पार्वती बाई , मंजू बाई , कोमल पुत्रिया चम्पालाल , भागवंता बाई बेवा चम्पालाल हि. 1/6 , हुकुमचंद पिता पन्नालाल , 6 रमेश पिता पन्नालाल, बसंतीबाई बेवा पन्नालाल 1/6
1.6200
07 मोहनलाल पिता रामरतन
0.1230 0.0141 सिंचित
3324/1 (S)
3.1360 0.4340 0.0486 सिंचित
3324/2 (S)
08 मेसर्स . गौतम इन्फ्रा सुशील जैन पिता बसंतीलाल, मुकेश राका पिता हीरालाल जी
0.0370 0.0041 सिंचित
3326/1/4 (S) 0.0390
09 कैलाश नारायण , कौशल किशोर पिता हिरालाल
1.1080 0.1490 0.0167 सिंचित
3334/1 ( S )
10 जवाहरलाल, गोविन्द जी पिता बेणीराम अहीर
0.2510
0.5230
0.0281 सिंचित
3335 (S)
11 जवाहरलाल , गोविन्द जी पिता बेणीराम अहीर
सिंचित
0.0076
0.2300 0.0680
12शासकीय
3337(S)
0.2290 0.0226 सिंचित
1.0140
13 रमेशचंद्र पिता वेणीराम
3338(S)
सिंचित
0.1880
0.0115
0.1030
14 रमेशचंद्र पिता वेणीराम
3228 (S)
सिंचित
0.1710 0.0192
0.9930
3226 (S)
15 रमेशचंद्र पिता वेणीराम
सिंचित
0.4220
8.0270
0.0473
3329,
16शासकीय
3328, 3330
सिंचित
0.3911
3.520
28.712
कुल
कल्याणी पाण्डे, सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी.
1783
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , कोठी महल , उज्जैन
उज्जैन, दिनांक 15 मार्च 2023 क्र.-1135-री- 1-2023
प्रारूप-"ख "
[नियम 5 का उपनियम (2 ) देखिये]
कमांक 0001/अ -82 /2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैन में नर्मदा -क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाइन, क्रेबल एवं डक्ट( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1 ) हेतु ग्राम गोठड़ा जिला उज्जैन (म.प्र) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-8 , सनावद जिला खरगोन मध्य प्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन केबल एंव डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन् केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों काअर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक-5 सन् 2013) की धारा 3. की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्त्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
1 कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोठीमहल जिला उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आंक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूचीः:
कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)
भूमिस्वामी /अधिभोगी का नाम
खसरा क्रमांक
क्रमां क
ग्राम का नाम/ पटवा री हल्का नंबर
उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.570
1
0.060
87/3/1
विजय सिंह पिता रामेश्वर आंजना
ग्राम गोठडा प.ह.न. 02
0.570
2
0.1500
33/1/2 34/1/2
0.7730
अंबताबाई पति भेरूलाल हरिराम, हाकमसिंह आंजना, रणछोड रामचंद्र पिता भेरूलाल
0.1125
0.209
33/3/1
3
मोहनबाई पतिःजयसिंह
0:060
0.262
33/2/3
4
आशाराम पिंता रघुनाथ
0.060
0.523
33/3/1
भाविक पिता महेश परियानी
5
0.4425
TOTAL.
कृतिका भीमावद, सक्षम प्राधिकारी , भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
[ भाग 1 1784
राजस्व विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2023
क्रमांक एफ- 01-12/2020/ सात-7---- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13
की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , एतद्वारा , इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जिला मुरैना की वर्तमान तहसील अम्बाह एवं वर्तमान तहसील पोरसा की सीमा परिवर्तित करते हुए निम्न तालिका अनुसार तहसील पोरसा तथा तहसील अम्बाह की सीमाएं परिभाषित करती हैं: -
तालिका
तहसील में समाविष्ट किये गये क्षेत्र
तहसील से अपवर्जित क्षेत्र
अनुक्रमांक तहसील का नाम तथा उसका मुख्यालय
1.
तहसील पोरसा मुख्यालय पोरसा
तहसील पोरसा के पटवारी हल्का नम्बर 1 - बरबाई , 2 - रतनबसई , 3- रूअर, 4 -अझेड़ा , 5 -अधन्नपुर , 6- बीजलीपुरा , 7-अमिल्हेड़ा, 8- हिंगावली, १ - श्यामपुरकलां, 10- कसभड़ा, 11 - रछेड़, 12- लुधावली , 13- उसैथ एवं 14-विण्डवा कुल पटवारी हल्के 14 अपवर्जित ।
तहसील पोरसा के पटवारी हल्का क्रमांक 15 लगायत 54 तक कुल 40 पटवारी हल्के तथा तहसील अम्बाह के पटवारी हल्का नम्बर 43- भोनपुरा , 45-कुकथरी, 46-सींगपुरा , 47- किर्रायच , 48-तरैनी , 49- धनसुला, 51- इकहारा , 52-मानपुर , 53- कोलुआ, 54- भिड़ौसा, 55-लेपा एवं 56- सांगोली कुल पटवारी हल्के 12 इस प्रकार कुल 52 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे ।
2.
तहसील अम्बाह मुख्यालय अम्बाह
तहसील अम्बाह के पटवारी हल्का नम्बर 43 - भोनपुरा , 45- कुकथरी, 46-सींगपुरा , 47- किर्रायच , 48- तरैनी, 49- धनसुला, 51-इकहारा , 52- मानपुर, 53-कोलुआ, 54- भिड़ौसा, 55-लेपा एवं 56- सांगोली कुल पटवारी हल्के 12 एवं कुल राजस्व ग्राम 17 अपवर्जित।
तहसील अम्बाह के अपवर्जन के पश्चात शेष पटवारी हल्का क्रमांक-1 लगायत 42,44 एवं 50 तक कुल 44 पटवारी हल्के एव तहसील पोरसा के पटवारी हल्का नम्बर 1 - बरबाई , 2 - रतनबसई , 3- रूअर , 4-अझेड़ा , 5 -अधन्नपुर, 6- बीजलीपुरा , 7 - अमिल्हेड़ा , 8- हिंगावली, 9- श्यामपुरकलां, 10- कसमड़ा , 11 - रछेड़, 12- लुधावली, 13 - उसैथ एवं 14-विण्डवा कुल पटवारी हल्के 14 इस प्रकार 58 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव.
1785
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 31 जनवरी 2023 जबलपुर, दिनांक 23 जनवरी 2023
क्र. A- 126-दो- 3-66-2007.-श्री अजय पवार, रजिस्ट्रार (M ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 20 फरवरी से 10 मार्च 2023 तक उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अजय पवार, रजिस्ट्रार ( M ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
क्र. D-507- एक- 7-3-2022 ( भाग एक ) .- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , धार के विविध आदेश क्रमांक 38 - एस.डब्ल्यू.- अवकाश- 2022 - धार , दिनांक 19 जनवरी 2023 द्वारा जिला एवं सत्र न्यायालय, धार मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय धार/तहसील सिविल न्यायालय धरमपुरी , तहसील सिविल न्यायालय कुक्षी, तहसील सिविल न्यायालय सरदारपुर एवं तहसील सिविल न्यायालय मनावर के लिए नगरीय निकायों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 ( उत्तरार्द्ध ) दिनांक 20 जनवरी 2023 ( शुक्रवार ) को मतदान के दिन अवकाश घोषित किए जाने के एवज में उपरोक्त जिला एवं तहसील सिविल न्यायालयों में शनिवार दिनांक 18 मार्च 2023 को कार्यदिवस घोषित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
जबलपुर, दिनांक 9 फरवरी 2023
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय पवार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार ( M ) , के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 16 फरवरी 2023 क्र. D-775- एक-7-3-2022-( भाग एक ) .- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण , नई दिल्ली द्वारा शनिवार दिनांक 11 फरवरी 2023 को नेशनल लोक अदालत आयोजित किये जाने के फलस्वरूप रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक ए- 4818- एक-7-3-2022 - भाग -1 जबलपुर दिनांक 17 दिसम्बर 2022 में आंशिक संशोधन करते हुए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ इन्दौर/ खण्डपीठ ग्वालियर की रजिस्ट्री हेतु शनिवार दिनांक 11 फरवरी 2023 को कार्यदिवस घोषित किया जाता है.
क्र. B - 1161- दो -2-54-2022 .- श्री डी. आर. एस. सिंगरौल, डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 20 से 24 फरवरी 2023 तक पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 एवं 26 फरवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
उक्त घोषित कार्यदिवस के एवज में शनिवार दिनांक 25 फरवरी 2023 को उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ इन्दौर/खण्डपीठ ग्वालियर की रजिस्ट्री हेतु अवकाश घोषित किया जाता है .
जबलपुर, दिनांक 10 फरवरी 2023
अवकाश से लौटने पर श्री डी. आर. एस. सिंगरौल , डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. आर. एस. सिंगरौल , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) , के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. D-804-एक-7-3-2022- ( भाग एक) .- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , गुना के विविध आदेश क्रमांक 01- दो-22-01-86 गुना, दिनांक 19 जनवरी 2023 द्वारा सिविल न्यायालय राघौगढ़ जिला गुना के लिये नगरीय निकायों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 (उत्तरार्द्ध ) दिनांक 20 जनवरी 2023 ( शुक्रवार ) को मतदान के दिन अवकाश घोषित किये जाने के एवज में सिविल न्यायालय राघौगढ़ जिला गुना में शनिवार दिनांक 18 मार्च 2023 का कार्यदिवस घोषित किया जाता है.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .
रामकुमार चौबे , रजिस्ट्रार जनरल.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
1786
जबलपुर, दिनांक 3 फरवरी 2023
क्र. A-174-दो-2-36-2020.-श्री चन्द्र देव शर्मा , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छिन्दवाड़ा को दिनांक 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्र देव शर्मा , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री चन्द्र देव शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. A- 176- दो-2-35-2020 .- श्री पी. सी. गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा को दिनांक 6 से 11 फरवरी 2023 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 फरवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री पी. सी. गुप्ता , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. सी. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. A- 178- दो- 2-53-2022 .- श्रीअनीष कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को दिनांक 4 से 8 फरवरी 2023 तक पाँच दिन का एवं दिनांक 15 से 17 फरवरी 2023 तक , तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 फरवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अनीष कुमार मिश्रा , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रायसेन को रायसेन पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनीष कुमार मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. A- 180- दो- 2-42-2020 .- श्री एच. के. कौशिक, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दतिया को दिनांक 1 से 4 फरवरी 2023 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री एच. के. कौशिक, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. के. कौशिक, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. A- 182- दो- 2-42-2020.- श्री एच. के. कौशिक, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , दतिया को दिनांक 7 से 10 फरवरी 2023 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री एच. के. कौशिक, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. के. कौशिक, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. A- 184-दो- 2-5-2018 .- श्री देव नारायण शुक्ल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , खण्डवा को दिनांक 24 जनवरी से 4 फरवरी 2023 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री देव नारायण शुक्ल, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री देव नारायण शुक्ल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. A- 186-दो- 2-43-2020.- श्री अनिल कुमार सोहाने, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को दिनांक 10 से 13 फरवरी 2023 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार सोहाने, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार सोहाने, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय के पद पर कार्यरत रहते .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
क्र. A- 188-दो- 2-36-2020.- श्री चन्द्र देव शर्मा , प्रधान, न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय , छिन्दवाड़ा को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19- 03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. B- 786- दो - 2-37-2020.- श्री व्ही. के. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 25 से 27 फरवरी 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. के. गुप्ता , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही . के. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B -788- दो- 2-27-2020.- श्री अनिल कुमार सिंह , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 31 जनवरी से 2 फरवरी 2023 तक, तीन दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है .
क्र. B- 790-दो- 2-51-2015.- श्री के. एस. शाक्य, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 6 से 11 फरवरी 2023 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5 फरवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री के. एस. शाक्य, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. एस. शाक्य, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 4 फरवरी 2023
क्र. B - 794- दो- 2-50-2018 .- डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 13 से 17 फरवरी 2023 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 फरवरी 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 फरवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री साहू, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रथम अतिरिक्त , प्रधान न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B - 796- दो- 2-50-2018 .- डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 23 से 25 जनवरी 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 एवं 22 जनवरी 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26 जनवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री साहू उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B- 798-दो- 2-63-2018.- श्री आर. के. वाणी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन को दिनांक 27 से 28 जनवरी 2023 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 जनवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. वाणी , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री वाणी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B - 800-दो- 2-51-2021. श्रीमती मनीषा बसेर, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, विदिशा को दिनांक 13 से 17 फरवरी 2023 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 फरवरी 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 फरवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023
1788
अवकाश से लौटने पर श्रीमती मनीषा बसेर, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मनीषा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. B - 802-दो- 2-55-2017.-सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी को दिनांक 8 से 10 फरवरी 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीना आशापुरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. B -804- दो- 2-57-2021 .- श्रीमती किरण सिंह , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, सिवनी को दिनांक 18 जनवरी 2023 का एक दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती किरण सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती किरण सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. B -813-दो-2-64-2014.- श्री आर . के. गुप्त, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, बालाघाट को दिनांक 13 से 17 फरवरी 2023 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 फरवरी 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 फरवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गुप्त , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. गुप्त , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. A- 199-दो- 2-2-2022. श्रीमती ममता जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को दिनांक 27 जनवरी से 3 फरवरी 2023 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्रीमती ममता जैन , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ममता जैन , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. A- 201-दो-2-39-2021 .- श्री आर. एस. शर्मा , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 23 से 25 जनवरी 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 एवं 22 जनवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री आर. एस. शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एस. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. A- 203- दो-2-39-2021 .- श्री आर. एस . शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए ) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3440-इक्कीस-ब ( एक ) , दिनांक 7 दिसम्बर 2007 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 जनवरी 2023 तक, एक वर्ष 3 माह की अवधि के लिए उन्नीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. A- 206- दो- 2-35-2020.- श्री पी . एस. गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा को दिनांक 16 से 19 जनवरी 2023 तक चार दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 20 जनवरी 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 जनवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023
भाग 1 ]
अवकाश से लौटने पर श्री पी . सी. गुप्ता , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी . सी. गुप्ता , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B -821-दो- 2-75-2017 .- श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़- ब्यावरा को दिनांक 3 से 9 फरवरी 2023 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़ - ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B - 811-दो-2-56-2021 . श्रीमती सविता सिंह , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , देवास को दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2022 तक, नौ दिन के स्वीकृत शीतकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 1 से 3 जनवरी 2023 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती सविता सिंह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सविता सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, के पद पर कार्यरत रहतीं.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , खण्डपीठ , इन्दौर
इन्दौर , दिनांक 8 फरवरी 2023
क्र.-अवकाश- 259.- श्री अजय प्रकाश मिश्र , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय , खण्डपीठ, इंदौर को दिनांक 7 से 18 नवम्बर 2022 तक बारह दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व दिनांक 6 नवम्बर 2022 तथा अवकाश के पश्चात् दिनांक 19 एवं 20 नवम्बर 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
लघुकृत अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय प्रकाश मिश्र यदि अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थ रहते.
क्र.- अवकाश- 261.- श्री अजय प्रकाश मिश्र , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय , खण्डपीठ, इंदौर को दिनांक 5 से 9 दिसम्बर 2022 तक पाँच दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
लघुकृत अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय प्रकाश मिश्र यदि अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थ रहते.
क्र.-अवकाश-263.- श्री अजय प्रकाश मिश्र , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय , खण्डपीठ, इंदौर को दिनांक 30 सितम्बर से 18 अक्टूबर 2022 तक उन्नीस दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् दिनांक 19 से 26 अक्टूबर 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
लघुकृत अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय प्रकाश मिश्र यदि अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थ रहते.
इन्दौर , दिनांक 14 फरवरी 2023
क्र.-अवकाश- 304.- श्री अजय प्रकाश मिश्र, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इंदौर को दिनांक 30 जनवरी से 1 फरवरी 2023 तक तीन दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व दिनांक 29 जनवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
लघुकृत अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी पद से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय प्रकाश मिश्र यदि अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थ रहते.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, एम. व्ही. आर . बालाजी समी , डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ).