Servants of Knowledge
Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 11, Part Part 1, 17 March 2023

Published 17 March 2023

Type
Ordinary
Gazette no.
11
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2023-03-17.11.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश

शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 17 मार्च 2023 - फाल्गुन 26 , शक 1944

क्रमांक 11 ]

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश , (3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट

भाग 2.-स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,

भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद्के अधिनियम,

(ग ) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 24 फरवरी 2023

क्र.- एफ 1 ( ए) -111-1993- ब- 2- दो - राज्य शासन, श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक ( महिला सुरक्षा ) , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 24 फरवरी 2023 का एक दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 25-26 फरवरी 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव , भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक (अजाक) , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेश ( महिला सुरक्षा ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव , भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

1557

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1558

क्र.- एफ 1 ( ए) -28-2016- ब-2- दो. राज्य शासन , श्री सांई कृष्ण एस. थोटा, भापुसे, पुलिस उपायुक्त ( जोन -1 ) , नगरीय पुलिस , जिला- भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 में दिनांक 20 फरवरी से 10 मार्च 2023 तक, उन्नीस दिवस अर्जित अवकाश अवधि में अकेले गृह नगर के स्थान पर भारत भ्रमण अंतर्गत पोर्ट ब्लेयर, अण्डमान निकोबार द्वीप समूह जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्योंके साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री सांई कृष्ण एस. थोटा , भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री हंसराज सिंह, भापुसे, पुलिस उपायुक्त ( यातायात ) , नगरीय पुलिस जिला- भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री सांई कृष्ण एस. थोटा, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उपायुक्त (जोन -1 ) , नगरीय पुलिस , जिला - भोपाल के पद पर पुनः पदस्थकिया जाता है .

(4) श्री सांई कृष्ण एस. थोटा, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री सांई कृष्ण एस. थोटा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री सांई कृष्ण एस. थोटा, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 27 फरवरी 2023

क्र.- एफ 1 ( ए) -04-2012- ब- 2- दो . राज्य शासन , श्री निमिष अग्रवाल, भापुसे, पुलिस उपायुक्त ( अपराध ) , नगरीय पुलिस , जिला- इन्दौर को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्ड वर्ष 2022-25 के प्रथम पार्ट वर्ष में दिनांक 23 से 24 जनवरी 2023 तक, दो दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 21-22 जनवरी 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत परिवार सहित गृह नगर जयपुर ( राजस्थान ) जाने हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति प्रदान करता है :-

1. श्री निमिष अग्रवाल स्वयं

2. श्रीमती कनिका पत्ती

पुत्री

3. कु. आरना

(2) अवकाश से लौटने पर श्री निमिष अग्रवाल, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक स्थानापन्न पुलिस उपायुक्त ( अपराध ) , नगरीय पुलिस जिला- इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री निमिष अग्रवाल , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री निमिष अग्रवाल, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2023

क्र.- एफ 1 (ए) -31-2022 - ब- 2- दो. राज्य शासन , श्रीमती रसना ठाकुर , भापुसे, सहायक पुलिस महानिरीक्षक ( अ. अ. वि. ) , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 22 से 27 दिसम्बर 2022 तक, छह दिवस लघुकृत/परिवर्तित की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से बारह दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्रीमती रसना ठाकुर , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रसना ठाकुर, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाती तो अपने पद पर बने रहतीं.

भोपाल , दिनांक 1 मार्च 2023

क्र. 919869-2023-ब- 2- दो. राज्य शासन , एतद्वारा , श्री विपिन कुमार माहेश्वरी , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, एसटीएफ, मध्यप्रदेश भोपाल को दिनांक 6 से 17 मार्च 2023 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक4-5 व 18-19 मार्च 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में टर्की की निजी विदेश यात्रा (Ex - India Leave ) की अनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा .

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .

(2) श्री विपिन कुमार माहेश्वरी , भापुसे, के अवकाश अवधि में उनकाकार्य प्रभार श्री योगेश देशमुख, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, राज्य सायबर सेल, पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री विपिन कुमार माहेश्वरी , भापुसे, को अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अति. पुलिस महानिदेशक, एसटीएफ, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री विपिन कुमार माहेश्वरी , भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

1559

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

(5 ) अवकाशकाल में श्री विपिन कुमार माहेश्वरी , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विपिन कुमार माहेश्वरी, भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

भोपाल , दिनांक 3 मार्च 2023

क्र.- एफ 1 ( ए) -84-2013- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री राजेश कुमार हिंगणकर, भापुसे, अति. पुलिस आयुक्त, ( अपराध व मुख्यालय ) , नगरीय पुलिस, जिला इन्दौर को दिनांक 29 मई से 2 जून 2023 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 27-28 मई व 3-4 जून 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) श्री राजेश कुमार हिंगणकर , भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री मनीष कपूरिया , भापुसे, अति. पुलिस आयुक्त (कानून एवं व्यवस्था ) , नगरीय पुलिस, जिला इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ -साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश कुमार हिंगणकर, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस आयुक्त ( अपराध व मुख्यालय ) , नगरीय पुलिस, जिला इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री राजेश कुमार हिंगणकर, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करनेपर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री राजेश कुमार हिंगणकर, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश कुमार हिंगणकर , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र.- एफ 1 (ए) -121-2016- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक/सेनानी, प्रथम वाहिनी विसबल, इन्दौर को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2018- 21 के विस्तार वर्ष 2021 ( पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2022- 25 में केरीफार्वड करते हुए ) दिनांक 13 से 24 मार्च 2023 तक, बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 11-12 व 25-26 मार्च 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत वाया पोर्ट ब्लेयर , हैवलॉक आईसलैण्ड की यात्रा हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति एवं 10 दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :-

1. श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी स्वयं

2. श्रीमती संगीता त्रिपाठी पत्नि

3. श्री मिहिर प्रकाश पुत्र

4. श्री आदित्य प्रकाश पुत्र

(2) श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री चन्द्रशेखर कौशिक, रापुसे, उप सेनानी , प्रथम वाहिनी , विसबल , इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक/सेनानी, प्रथम वाहिनी , विसबल, इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी , भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र.- एफ 1 ( ए) 59-2012- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री अशोक गोयल, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस सुधार, पुलिस मुख्यालय , भोपाल को दिनांक 10 से 25 दिसम्बर 2022 तक, सोलह दिवस लघुकृत/ परिवर्तित की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से बत्तीस दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3 ) अवकाशकाल में श्री अशोक गोयल, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अशोक गोयल , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अन्नू भलावी, अवर सचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023

1560

नगरीय विकास एवं आवास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 6 मार्च 2023

यूडीएच - 3-0049-2023-अठारह - 5.- राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17 - क ( 1 ) के अन्तर्गत शाजापुर विकास योजना 2021 हेतु मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्र. एफ- 3-50-2004- बत्तीस, दिनांक 9 जून 2004 को निरस्त करते हुए, शाजापुर विकास योजना हेतु निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है, यह समिति अधिनियम की धारा 17 - क- ( 2 ) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी

समिति में पद संस्थाका नाम

पदनाम अधिनियम

की धारा 17- क( 1 )

की उपधारा

(2) (1)

अध्यक्ष

(4) (3)

सदस्य

नगर पालिक परिषद्, शाजापुर

(क)

अध्यक्ष

सदस्य

जिला पंचायत , शाजापुर

(ख)

लोक सभा सदस्य

सदस्य

देवास -शाजापुर संसदीय क्षेत्र

(ग)

विधायक

सदस्य

विधानसभा क्षेत्र, शाजापुर

(घ)

कोई नहीं

नगर तथा ग्राम निवेश प्राधिकारी/साडा

अध्यक्ष (ङ)

अध्यक्ष

सदस्य

जनपद पंचायत, शाजापुर

(च)

1.

सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, बज्जाहेड़ा ( मुरादपुरा )

(छ)

सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, कांज्या (कांज्या)

2.

सदस्य

ग्राम पंचायत, बरवाल ( बरवाल )

सरपंच

3.

सरपंच

4.

सदस्य

ग्राम पंचायत, सांपखेडा ( सांपखेडा, मुलीखेड़ा, गोल्याखेड़ा)

सदस्य

ग्राम पंचायत, गिरवर ( गिरवर)

सरपंच

5.

सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, टांडा बोर्डी ( बोर्डी )

6.

7.

सरपंच

सदस्य

ग्राम पंचायत, दिल्लोद (लोंदिया, बायडा)

प्रतिनिधि

1.

सदस्य

कलेक्टर, जिला शाजापुर

(ज)

प्रतिनिधि

2.

सदस्य

महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, शाजापुर

प्रतिनिधि

3.

सदस्य

कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , शाजापुर

प्रतिनिधि

सदस्य

कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी , शाजापुर

4.

प्रतिनिधि

5.

सदस्य

इंस्टीटयूट आफ टाउन प्लानर्स इण्डिया

प्रतिनिधि

सदस्य

इंस्टीटयूट आफ इंजीनियर्स

6.

सदस्य

काउंसिल आफ आर्किटेक्चर

प्रतिनिधि

7.

समिति संयोजक

उप संचालक नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय

समिति (झ)

संयोजक

देवास-शाजापुर.

1561

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

सूचना

क्रमांक- यूडीएच -3 / 0044 / 2023 / 18-5:- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 ( कमांक -1 सन् 2012) , की धारा 23- " क " की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा वि० क ०अ० सह आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक- 4458 / टीसी / 135 / श्योपुर / उपां /नग्रानि / 2022 भोपाल दिनांक 01/11/2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित श्योपुर विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है । उपांतरण ब्यौरे एवं शर्ते निम्नानुसार है:-

अनुसूची

क्रं.

खसरा

क्षेत्रफल

ग्राम

क्रमांक (हेक्टेयर में)

2.

1.

3.

4.

1

1.7770 ढंगदा तहसील 150/1

जिला

एवं

2.0900

150/2

श्योपुर

2.0900

150/4

योग :-

विकास योजना | में निर्दिष्ट भू- उपयोग

उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू- उपयोग

6.

5.

आवासीय एवं मार्ग कृषि एवं मार्ग

आवासीय एवं मार्ग कृषि एवं मार्ग

आवासीय एवं मार्ग कृषि एवं मार्ग

कुल रकबा

5.9570 हेक्टेयर

शर्ते

1. भूमि के पूर्व दिशा में स्थित बायपास मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 60.00 मीटर निर्दिष्ट है । अतः मार्ग विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराना तथा राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा निर्धारित प्रावधानों का पालन करना आवश्यक होगा ।

2. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी ।

3. उपरोक्त उपांतरण श्योपुर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1562

भोपाल, दिनांक 7 मार्च 2023

क्रमांक- यूडीएच-3 / 0050/ 2023/18-5:- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (क्रमांक-1 सन् 2012), की धारा 23-"क" की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार एतद् द्वारा वि० क०अ० सह आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-5109 / टीसी / 136 / खुरई- सागर / उपां / नग्रानि/ 2022 भोपाल दिनांक 07/12/2022 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित खुरई विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है । उपांतरण ब्यौरे एवं शर्ते निम्नानुसार है:-

अनुसूची

क्रं.

ग्राम

खसरा क्रमांक

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग

उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू- उपयोग

2.

1.

4.

3.

6.

5.

1 ग्रामि

49

7.130

जगदीशपुरा

कृषि एवं 60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग

आवासीय एवं 60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग खुरई

तहसील जिला सागर

2

52

0.930

3

13.710

57/2

कृषि एवं 60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग कृषि एवं 60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग

आवासीय एवं 60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग आवासीय एवं 60.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित मार्ग

योग :-

कुल रकबा

21.770 हेक्टेयर

नोट:-

1. प्रश्नाधीन भूमि के उत्तर दिशा में अवस्थित खुरई- दानखेड़ी- घोरट मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई 60.00 मीटर निर्दिष्ट है । अतः मार्ग विस्तार हेतु पर्याप्त भूमि उपलब्ध कराना आवश्यक होगा ।

2. स्थल के पास अवस्थित जलाशय , नाला के किनारों से वृक्षारोपण हेतु निर्दिष्ट सीमा तक प्रभावित भूमि को वृक्षारोपण हेतु सुरक्षित रखना आवश्यक होगा ।

3. स्थल पर तथा प्रश्नाधीन भूमि से लगकर धार्मिक सीलों, मरघट एवं विद्युत सब स्टेशन की भूमि को यथास्थिति सुरक्षित रखना आवश्यक होगा ।

स्थल पर स्थित वृक्षो को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबंधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी 4.

5. उपरोक्त उपांतरण खुरई विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी , उपसचिव.

1563

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 फरवरी 2023

संशोधित अधिसूचना

क्र.- एफ- 5-2-2022 - उन्तीस- 2- FCS .- इस विभाग के समसख्यक अधिसूचना, दिनांक 30 जनवरी 2023 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में अध्यक्ष के पद हेतु आदेश जारी किये गये थे . उक्त आदेश में उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 ( 2019 की सं. 35 ) की धारा 42 की उपधारा 3 ( ख ) के स्थान पर उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 ( 2019 की सं. 35 ) की धारा 28 की उपधारा 2 ( क ) " पढ़ा जाये.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. चन्देल, उपसचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 23 फरवरी 2023

File No. AGR- 11-0035-2023- Sec- 2-चौदह- ( AGR) ( 191587 ) -167.-कीटनाशक अधिनियम , 1968 की धारा 19 के तहत प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , कीटनाशक गुण नियंत्रण प्रयोगशाला, जबलपुर में पदस्थ सहायक संचालक, कृषि एवं वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारियों को उक्त अधिनियम की धारा ( 3 ) की उपधारा ( ई ) में यथा समावेशित समस्त कीटनाशियों के विश्लेषण हेतु सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के लिए कीटनाशक विश्लेषक के रूप में नियुक्त करता है .

File No.AGR- 11-0035-2023 - Sec - 2 - XIV- ( AGR ) ( 191587) -167 . In exercise of the power conferred under section 19 of the Insecticides Act , 1968 , the Government of Madhya Pradesh hereby appoints The Assistant Director ofAgriculture along with Senior Agriculture Development Officers of Pesticide Testing Laboratory , Jabalpur as Insecticide Analyst for whole of the state of Madhya Pradesh in respect of all the Insecticide as defined under section 3 (e ) of the said act .

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2023

File No. AGR- 1-0012-2023 - FERTI - FWAD- (Com. No. 192573) .- उर्वरक ( अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित ) आदेश , 1985 के खण्ड 28 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमत्त पूर्व में जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए, राज्य शासन, एतद्वारा , उक्त खण्ड के उद्देश्यों के लिये नीचे दी गई अनुसूची के कालम ( 2 ) अंकित , अधिकारियों को जिन्हें उनके सामने दर्शाए गए क्षेत्र पर अधिकारिता होगी , उर्वरक नमूनों को अभिरक्षा में रखने के लिए और दूसरे भाग को राष्ट्रीय जांच गृह में विश्लेषण के लिए तथा तीसरे भाग को रेफरी विश्लेषण के लिए, भेजने के लिए, अभिरक्षक अधिकारी नियुक्त करती है :-

अधिकारिता क्षेत्र अनु. क्र.

(3)

अधिकारी का पदनाम (2)

(1)

अपना-अपना संभाग 1.

संभाग के संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास

File No. AGR - 1-0012-2023 - FERTI - FWAD- ( Com . No. 192573 ) . In exercise of the powers conferred by clause 28A of the Fertilizer ( Inorganic , Organic or Mixed) (Control ) Order , 1985 and in suppression of all previous Notification issued in this behalf , the State Government hereby appoints the following officers as a Custodian officer for keeping the sample in its custody and for sending the second part for analysis to National Test House and the third part for referee analysis :-

Jurisdiction

PostName of Officer

S. No.

(3)

(2)

(1)

Respective Division 1. Divisional Joint Director , Farmer Welfare and Agriculture Development

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, तरूण भटनागर , उपसचिव, [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023

1564

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, कलेक्टर, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश

अलीराजपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2022

क्र. वलि. - 1-2022-3074.- सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ-19-196-2003- एक-4, दिनांक 28 जून 2004 एवं 19- 24-2019- एक-4, दिनांक 21 फरवरी 2019 में दिये गये प्रावधानान्तर्गत जिलास्तरीय समिति की सर्वसम्मति से शासकीय महाविद्यालय सोण्डवा , जिला अलीराजपुर का नामकरण माँ नर्मदा शासकीय महाविद्यालय , सोण्डवा , जिला अलीराजपुर किया जाता है.

राघवेन्द्र सिंह, कलेक्टर .

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ ( ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश

राजगढ़, दिनांक 2 मार्च 2023

क्र. 2031 - एस. सी.-2-2023 .- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक 3-3-1999 -एक- 4, दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , हर्ष दीक्षित , कलेक्टर, जिला राजगढ़ , एतद्वारा, वर्ष 2023 में राजगढ़ जिले के लिये निम्नानुसार स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :-

त्यौहार का नाम दिनांक

दिन (वार )

क्र.

(4)

(3)

(2)

(1)

उर्स बाबा बदखशानी 10-03-2023

शुक्रवार

1

(दोपहर पश्चात आधे दिवस का स्थानीय अवकाश )

महानवमी

सोमवार

23-10-2023

2

मंगलवार

गोवर्धन पूजन 14-11-2023

3

हर्ष दीक्षित , कलेक्टर.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश

देवास, दिनांक 27 फरवरी 2023

क्र. 152- सा. - 2-2023 .- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ19-196-2003 - एक-4, दिनांक 28 जून 2004 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, जिलास्तरीय समिति में लिये गये निर्णय के फलस्वरूप शासकीय महाविद्यालय, बागली एवं शासकीय महाविद्यालय सतवास का नामकरण " श्री कैलाश जोशी, शासकीय महाविद्यालय , बागली एवं श्री कैलाश जोशी, शासकीय महाविद्यालय , सतवास " के नाम पर किये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

ऋषव गुप्ता, कलेक्टर.

1565

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश

शाजापुर, दिनांक 28 फरवरी 2023

क्र. -सामान्य- 1-2023-276.- सचिव , मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 19-196- 2003- एक-4, दिनांक 28 जून 2004 संशोधित ज्ञाप दिनांक 1 सितम्बर 2018 एवं दिनांक 21 फरवरी 2019 अनुसार जिलास्तरीय समिति को राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध महापुरूषों, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग के महापुरूषों एवं स्थानीय सम्मानीय नागरिकों, सेना, अर्द्धसैनिक बल अथवा पुलिस बल के शहीदों के नाम पर शासन द्वारा निर्मित अधोसंरचना के बड़े कार्यों, भवन, संस्था या सार्वजनिक स्थल का नामकरण करने के लिए अधिकार सौपें गये हैं.

जिलास्तरीय समिति जिला शाजापुर द्वारा दिनांक 23 जनवरी 2023 की बैठक में सर्वसम्मति से निम्न विद्यालयों का नामकरण किये जाने का निर्णय लिया गया है :-

वर्तमान नाम

क्र.

(1)                    (2)
 1      शारदा शासकीय उत्कृष्ट उ. मा. वि. , शुजालपुर
 2      शासकीय उ. मा. वि. , अकोदिया
  3     शासकीय उ. मा. वि. , गुलाना
 4      शासकीय उ. मा. वि. , पोचानेर
  5     शासकीय उ . मा. वि. , बेरछादातार
  6     शासकीय उ. मा. वि. , सुन्दरसी
  7     शासकीय उत्कृष्ट उ. मा. वि. , शाजापुर क्रमांक 02
  8     शासकीय उ . मा. वि. , लाहोरी
  9     शासकीय एकीकृत मा. वि. रोंसला
 10     शासकीय बालक उमावि, शुजालपुर नगर

अतः उपरोक्तानुसार विद्यालयों का नाम पढ़ा / लिखा जावे .

नामकरण (3)

माँ शारदा सी. एम. राईज उ. मा. वि. , शुजालपुर
महाराणा प्रताप सी. एम . राईज उ. मा. वि. , अकोदिया
डॉ. भीमराव अम्बेडकर सी. एम. राईज उ. मा. वि. , गुलाना
राजा भोज सी. एम. राईज उ. मा. वि. , पोचानेर
 श्री नरेन्द्र सिंह बैस स्मृति उ. मा. वि. , बेरछादातार
मिहिर भोज सी. एम. राईज उ. मा. वि. , सुन्दरसी
सरदार वल्लभ भाई पटेल सी. एम. राईज उ. मा. वि. , शाजापुर
जे. पी. मण्डलोई स्मृति उ. मा . वि. , लाहोरी
 शहीद राजेन्द्र सेन स्मृति मा. वि. रोंसला
स्वतंत्र वीर सावरकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, शुजालपुर नगर.

शाजापुर, दिनांक 6 मार्च 2023

संशोधित अधिसूचना

क्र. -सामान्य- 1-2023-280.- सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 19-196- 2003-एक-4, दिनांक 28 जून 2004, संशोधित ज्ञाप दिनांक 1 सितम्बर 2018 एवं दिनांक 21 फरवरी 2019 अनुसार जिलास्तरीय समिति को राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध महापुरूषों, अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति वर्ग के महापुरूषों एवं स्थानीय सम्माननीय नागरिकों, सेना, अर्द्धसैनिक बल अथवा पुलिस बल के शहीदों के नाम पर शासन द्वारा निर्मित अधोसंरचना के बड़े कार्यों, भवन, संस्था या सार्वजनिक स्थल का नामकरण करने के लिए अधिकार सौपें गये हैं.

कार्यालयीन पत्र क्रमांक 274, दिनांक 28 फरवरी 2023 से जिलास्तरीय समिति जिला शाजापुर द्वारा दिनांक 23 जनवरी 2023 की बैठक में सर्वसम्मति से शासकीय महाविद्यालय मक्सी का नामकरण " स्व. श्री कुशाभाऊ ठाकरे स्मृति शासकीय महाविद्यालय, मक्सी एवं शासकीय विधि महाविद्यालय , शाजापुर " का नामकरण " श्री मदनलाल पाण्डे विधि महाविद्यालय, शाजापुर " किये जाने के निर्णय उपरांत अधिसूचना जारी की गई है. उक्त अधिसूचना में त्रुटिवश श्री मदनलाल पाण्डे विधि महाविद्यालय शाजापुर के स्थान पर स्व. श्री मदनलाल पाण्डे विधि महाविद्यालय , शाजापुर टंकित हो गया है. अतः अधिसूचना क्रमांक 274, दिनांक 28 फरवरी 2023 में आंशिक संशोधन करते हुए, शासकीय विधि महाविद्यालय , शाजापुर के नामकरण में स्व. शब्द को विलोपित करते हुए " श्री मदनलाल पाण्डे विधि महाविद्यालय, शाजापुर पढ़ा/लिखा जावे.

संशोधित कार्यवाही विवरण

क्र. -सामान्य - 1-2023-281.-जिला शाजापुर के शासकीय विधि महाविद्यालय , शाजापुर का नामकरण श्री मदनलाल पाण्डे विधि महाविद्यालय, शाजापुर " किये जाने के संबंध में कार्यालयीन कार्यवाही विवरण क्रमांक 273 , दिनांक 28 फरवरी 2023 में त्रुटिवश श्री मदनलाल पाण्डे विधि महाविद्यालय , शाजापुर के स्थान पर स्व. श्री मदनलाल पाण्डे विधि महाविद्यालय , शाजापुर टंकित हो गया है.

अतः संदर्भित कार्यवाही विवरण में आंशिक संशोधन करते हुए शासकीय विधि महाविद्यालय, शाजापुर के नामकरण में स्व. शब्द को विलोपित करते हुए " श्री मदनलाल पाण्डे विधि महाविद्यालय , शाजापुर पढ़ा /लिखा जावे. कार्यवाही विवरण के शेष बिन्दु यथावत् रहेंगे.

दिनेश जैन , कलेक्टर .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1566

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 9 दिसम्बर 2022

क्र.-453-82-20-21- भू-अर्जन- 22-10358.- बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत मौजा उल्दन पटवारी हल्का नंबर -17 तहसील बण्डा जिला सागर की डूब क्षेत्र निर्माण हेतु प्रभावित भूमि के अर्जन के लिये भू-अर्जन प्रकरण क्रमांक- 453-82-20-21 में भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 05 दिसम्बर 2020 को जारी की गई थी जिसका राजपत्र दिनांक 25 दिसम्बर 2020 में प्रकाशन किया गया है परंतु प्रस्तावित भूमि एवं प्रभावित स्थावर परिसंपत्तियों/प्रभावित कुटुंबों के पुनः सर्वेक्षण इत्यादि एवं राजस्व अभिलेख अद्यतन करने के कारण उक्त सूचना प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि के भीतर प्रकरण में धारा 19 ( 1 ) के तहत घोषणा एवं सार का प्रकाशन नहीं किया जा सका है. अतः प्रकरण में अधिनियम 2013 की धारा 19 ( 7 ) के तहत धारा 11 ( 1 ) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है .

सागर, दिनांक 28 फरवरी 2023

क्र.- 033-82-18-19- भू-अर्जन-23-1835.- बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत मौजा सलैया खुर्द पटवारी हल्का नंबर -08 तहसील बण्डा जिला सागर की डूब क्षेत्र निर्माण हेतु प्रभावित भूमि के अर्जन के लिये भू- अर्जन प्रकरण क्रमांक 033-82-18-19-में भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक 05 जनवरी 2021 को जारी की गई थी जिसका राजपत्र दिनांक 5 मार्च 2021 में प्रकाशन किया गया है परंतु प्रस्तावित भूमि एवं प्रभावित स्थावर परिसंपत्तियों कुटुंबों के पुनः सर्वेक्षण इत्यादि के कारण उक्त सूचना प्रकाशन दिनांक से बारह मास की अवधि के भीतर प्रकरण में धारा 19 ( 1 ) के तहत घोषणा एवं सार का प्रकाशन नहीं किया जा सका है . अतः प्रकरण में अधिनियम 2013 की धारा 19 (7 ) के तहत धारा 11 ( 1 ) की प्रारंभिक अधिसूचना की बारह मास की अवधि विस्तारित की जाती है .

दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर एवं समुचित सरकार, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बुरहानपुर , दिनांक 20 फरवरी 2023

भू-अर्जन- प्र . क्र.-अ-82-2022-23.-उपमुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) , दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पत्र क्र. Dy.CE-C- AK-AMX- AOT-LA-Proposals , दिनांक 7 अक्टूबर 2022, कलेक्टर महोदया , जिला बुरहानपुर को प्रस्तुत कर, अकोला- खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन ( गेज कन्वर्जन ) कार्य हेतु प्रस्तुत किया गया था उसके पश्चात् उपमुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) , दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पुनः संशोधित पत्र क्र. Dy.CE-C- AK - AMX- AOT-LA- Proposal , दिनांक 26 जनवरी 2023 के द्वारा प्रस्तुत कर अकोला- खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन ( गेज कन्वर्जन ) कार्य हेतु ग्राम खोदरी , पटवारी हल्का नं. 33 , तह. खकनार की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 5.089 हेक्ट. भूमि का अनिवार्य भू- अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है.

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ- 16-15 ( 1 ) -2014- सात-2 ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , भव्या मित्तल, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन , विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10 - ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2( अ ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करती हूँ :-

सार्वजनिक प्रयोजन

ग्राम का नाम

प. ह. नं.

तहसील

जिला

स. क्र.

प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल ( हे. में ) (6) 5.089

(5) खोदरी

(4) 33

(3) खकनार

(1) 1

(2) बुरहानपुर

(7) अकोला-खण्डवा के मध्य अमान- परिवर्तन (गेज कन्वर्जन ) कार्य.

नोट.- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है.

( 2 ) उक्त भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , नेपानगर/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण ) , दक्षिण मध्य रेल्वे, अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है .

1567

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

भू-अर्जन- प्र. क्र.-अ-82-2022-23.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः " भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 " की धारा 11 ( 1 ) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है .

प्रस्तावित अकोला- खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन ( गेज कन्वर्जन ) कार्य की प्रकृति लोकहित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2 ( अ ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है . इस कारण से धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 5.089 (2) खकनार

(3) खोदरी

(1) बुरहानपुर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) अकोला- खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन ( गेज कन्वर्जन ) कार्य.

(5) उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) , दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , नेपानगर/ उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) , दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

बुरहानपुर , दिनांक 22 फरवरी 2023

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-2022-23.-उपमुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) , दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पत्र क्र. Dy.CE-C- AK - AMX- AOT -LA-Proposals , दिनांक 7 अक्टूबर 2022 , कलेक्टर महोदया, जिला बुरहानपुर को प्रस्तुत कर, अकोला- खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन ( गेज कन्वर्जन ) कार्य हेतु प्रस्तुत किया गया था उसके पश्चात् उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) , दक्षिण मध्य रेल्वे अकोला द्वारा पुनः संशोधित पत्र क्र. Dy.CE -C - AK - AMX - AOT -LA-Proposal , दिनांक 26 जनवरी 2023 के द्वारा प्रस्तुत कर अकोला- खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन ( गेज कन्वर्जन ) कार्य हेतु ग्राम रत्नापुर, पटवारी हल्का नं. 44, तह. नेपानगर की निजी कृषि भूमि कुल रकबा 6.688 हेक्ट. भूमि का अनिवार्य भू- अर्जन प्रस्ताव पेश किया गया. साथ ही अवगत कराया कि इस गेज कन्वर्जन का कार्य लोकहित में किया जा रहा है .

उक्त प्रस्ताव का अध्ययन करने के पश्चात् प्रस्तावित योजना पूर्णतः लोकहित से संबंधित होने के कारण , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ-16-15 ( 1 ) -2014- सात-2ए, दिनांक 29 सितम्बर 2014 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं , भव्या मित्तल, कलेक्टर, जिला बुरहानपुर एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, विधि एवं विधायी कार्य मंत्रालय, भारत शासन के संशोधित अध्यादेश क्रमांक 9/2014 के बिन्दु 10 - ए अनुसार लोकहित को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित लोक परियोजना के निम्नांकित क्षेत्र को अधिनियम के अध्याय 2 ( अ ) धारा 4 में वर्णित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान करती हूँ :-

सार्वजनिक प्रयोजन

ग्राम का नाम

तहसील प. ह. नं.

जिला

स. क्र.

(4) 44

(3) नेपानगर

प्रस्तावित अनुमानित क्षेत्रफल (हे . में)

(6) 6.688

(5) रत्नापुर

(1) 1 1

(2) बुरहानपुर

(7) अकोला-खण्डवा के मध्य अमान- परिवर्तन (गेज कन्वर्जन ) कार्य.

नोट.- उपरोक्त प्रस्तावित भूमि के क्षेत्रफल में कमी अथवा वृद्धि संभावित है .

(2 ) उक्त भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , नेपानगर/उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण ) , दक्षिण मध्य रेल्वे, अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1568

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ-82-2022-23.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उनके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः " भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर अधिनियम, 2013 " की धारा 11 ( 1 ) उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारियों को उक्त भूमि के संबंध में धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है.

प्रस्तावित अकोला- खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन ( गेज कन्वर्जन ) कार्य की प्रकृति लोकहित अंतर्गत सार्वजनिक प्रयोजन की है. अधिनियम के अध्याय 2 ( अ ) की धारा 4 सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट से छूट प्रदान की गयी है. इस कारण से धारा 11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट के प्रकाशन की आवश्यकता नहीं है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 6.688

(2) नेपानगर

(3) रत्नापुर

(1) बुरहानपुर

(6) अकोला- खण्डवा के मध्य अमान परिवर्तन ( गेज कन्वर्जन ) कार्य .

(5) उप मुख्य इंजीनियर (निर्माण) , दक्षिण मध्य रेल्वे, अकोला.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी , नेपानगर/ उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) , दक्षिण मध्य रेल्वे, अकोला के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, भव्या मित्तल , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 1 मार्च 2023

प्र. क्र. 30- अ -82 - वर्ष 2022-23.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 ( क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(2) पन्ना

(1) पन्ना

(3) सुनहरा

(5) उप मुख्य अभियंता/नि.- द्वितीय, पश्चिम मध्य रेलवे.

(4) निजी भूमि रकबा 4.7807 हे . एवं शासकीय भूमि रकबा 0.3837 हे. कुल रकबा 5.1644 हे .

(6) ललितपुर - सतना , रीवा- सिंगरौली, महोबा- खजुराहो (541 किमी ) नई बड़ी रेल्वे लाईन निर्माण हेतु ( पूरक/ छूटे हुये रकबों का प्रस्ताव )

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) उप मुख्य अभियंता/नि. द्वितीय, पश्चिम मध्य रेलवे, सतना मध्यप्रदेश के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , संजय कुमार मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1569

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

रीवा, दिनांक 21 फरवरी 2023

पत्र क्र. - 88 - भू- अर्जन-2023.- चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.020

(3) अमिलिहा

(1) रीवा

(2) गुढ़

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा (म. प्र.).

पत्र क्र. - 90 - भू- अर्जन-2023.- चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(2)

(4) 0.050

(3) पनिगवां

मऊगंज

(1) रीवा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) बटरफ्लाई वॉल्व निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत) .

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा (म. प्र.).

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023

1570

पत्र क्र.- 92- भू-अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.050 (1) रीवा

(3) रमपुर्वा

(2) रायपुर कर्चुलियान

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

बटरफ्लाई वॉल्व निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत) .

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा (म. प्र.) .

पत्र क्र. - 94 - भू- अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 0.020

(3) डाढ़

(1) रीवा

(2) रायपुर कर्चुलियान

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा ( म. प्र. ).

पत्र क्र. - 96- भू- अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करनेरने केके लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.020 (1) रीवा

(3) वरयां टोला

(2) रायपुर कर्चुलियान

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा ( म. प्र. ).

1571

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

पत्र क्र. - 98- भू- अर्जन- 2023.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दवाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.020 (1) रीवा

शिवपुर्वा

(2) रायपुर

कर्चुलियान

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र. ) .

पत्र क्र.- 100- भू-अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.020

(3) हिनौती

(1) रीवा

(2) रायपुर कर्चुलियान

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .

(5) कार्यपालन यंत्री , नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .

पत्र क्र.- 102 - भू- अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.020

(3) धर्मनगरी

(1) रीवा

(2) रायपुर कर्चुलियान

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) डी. बी . निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .

(5) कार्यपालन यंत्री , नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा ( म . प्र. ) .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023

1572

पत्र क्र.- 104- भू-अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

नगर/ग्राम

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

0.020

(3) हटवा

(1) रीवा

(2) रायपुर कर्चुलियान

(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा (म. प्र. ).

पत्र क्र. - 106 - भू- अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 0.020

(3) जगदर

(1) रीवा

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई

(2) रायपुर कर्चुलियान

डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) . (6)

परियोजना संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .

पत्र क्र.- 108 - भू- अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

नगर/ग्राम

धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

0.020

(3) तमरा

(1) रीवा

(2) रायपुर कर्चुलियान

(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .

(5) कार्यपालन यंत्री , नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा ( म . प्र. ) .

1573

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

पत्र क्र. - 110- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.020

(3) अहिरगांव

(1) रीवा

(2) रायपुर कर्चुलियान

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा (म. प्र.).

पत्र क्र. - 112- भू- अर्जन -2023. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करनेकरने केके लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 0.020 (1) रीवा

(3) धर्मपुरा 2

(2) रायपुर कर्चुलियान

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .

(5) कार्यपालन यंत्री , नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा ( म . प्र. ) .

पत्र क्र. - 114- भू- अर्जन-2023. चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.020 (1) रीवा

(3) रमपुर्वा

(2) रायपुर कर्चुलियान

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा ( म. प्र . ) .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1574

प. क्र.- 116- भू-अर्जन-2023. चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूँकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

0.020

(3) कोठी

(1) रीवा

(2) रायपुर- कर्चुलियान

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र. ) .

प. क्र. - 118 - भू- अर्जन- 2023.- चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूँकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 0.020 (1) रीवा

(3) डिहुली

(2) गुढ़

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5)

कार्यपालन यंत्री , नईगढ़ी

(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई सूक्ष्म दबाव सिंचाई

परियोजना अन्तर्गत ) .

परियोजना संभाग , रीवा ( म. प्र. ) .

प. क्र. - 120 - भू- अर्जन - 2023.- चूँकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूँकि, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.050

(3) तमरा देश

(1) रीवा

(2) गुढ़

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई

(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .

परियोजना संभाग , रीवा (म. प्र. ) .

1575

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

प. क्र.- 122- भू-अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 0.020

(3) उपडौरा

(1) रीवा

(2) गुढ़

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा (म. प्र. ) .

प. क्र.- 124- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमिअर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :--

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 0.020

(3) अमवा 1

(1) रीवा

(2) गुढ़

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी

डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .

(5) सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा ( म . प्र. ) .

प. क्र.- 126- भू- अर्जन-2023. चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि- अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन कीकार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 0.020

(3) जरहा

(1) रीवा

(2) गुढ़

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .

(5) कार्यपालन यंत्री , नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा ( म . प्र. ) .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1576

पत्र क्र. - 128- भू- अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

(हे. में)

लगभग क्षेत्रफल (4) 0.020

(3) अमवा 5

(1) रीवा

(2) गुढ़

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) (5)

डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .

कार्यपालन यंत्री , नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा

(म. प्र.) .

पत्र क्र. - 130 - भू- अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

जिला तहसील

(हे. में)

(4)

0.020 (2) मनगवां

(1) रीवा

(3) खुरहा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) (5)

डी. बी. निर्माण कार्य हेतु कार्यपालन यंत्री , नईगढ़ी

(नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई सूक्ष्म दबाव सिंचाई

परियोजना अन्तर्गत ) .

परियोजना संभाग , रीवा ( म . प्र. ) .

पत्र क्र. - 132- भू- अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 0.020

(3) धवैया 2

(2) मनगवां

(1) रीवा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई (5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई

परियोजना अन्तर्गत ) .

परियोजना संभाग , रीवा (म. प्र. ) .

1577

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

पत्र क्र.- 134- भू- अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दवाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू - अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(हे. में)

(2)

(4) 0.020

(3) धवैया 1

मनगवां

(1) रीवा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .

(5) कार्यपालन यंत्री , नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा (म. प्र.) .

पत्र क्र.- 136- भू-अर्जन-2023. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

0.020 (2) मनगवां

(3) छिरहाई

(1) रीवा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई

परियोजना अन्तर्गत ) .

(5) कार्यपालन यंत्री , नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र . ) .

पत्र क्र. - 138 - भू- अर्जन- 2023.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में )

(4) 0.020

(3) सिरसा

(2) मनगवां

(1) रीवा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा (म . प्र . ) .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1578

पत्र क्र. - 140- भू-अर्जन 2023. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू -अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(2)

(3)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.050

डिघवार

मऊगंज

(1) रीवा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) बटरफ्लाई वॉल्व निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र.) .

पत्र क्र. - 142 - भू- अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

(3)

(2)

लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) 0.050 मऊगंज

(1) रीवा

झलवार

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6)

बटरफ्लाई वॉल्व निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा (म. प्र. ) .

पत्र क्र. - 144 - भू- अर्जन-2023 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4)

0.020

(3) उमरी

(2) मऊगंज

(1) रीवा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु ( नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .

कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा ( म. प्र. ) . (5) 1579

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

पत्र क्र. - 146 - भू- अर्जन-2023.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमिअर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है. इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(3)

(2)

(4) 0.020 मऊगंज

(1) रीवा

सूजी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग , रीवा (म. प्र. ).

पत्र क्र. - 148 - भू- अर्जन-2023 .- चूंकि , राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इस संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में अर्जित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . चूंकि नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना में आने वाले अधिकांश भाग के भू-अर्जन की कार्यवाही पूर्व में की जा चुकी है एवं कुछ अंश भाग के भू- अर्जन की कार्यवाही वांछित है . इस कारण धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

जिला तहसील

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(4) 0.020

(3) रजिगवां

(2) मऊगंज

(1) रीवा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 के द्वारा प्राधिकृत अधिकृत अधिकारी

(6) डी. बी. निर्माण कार्य हेतु (नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना अन्तर्गत ) .

(5) कार्यपालन यंत्री, नईगढ़ी सूक्ष्म दबाव सिंचाई परियोजना संभाग, रीवा (म. प्र. ).

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मनोज पुष्प , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1580

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

[ भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश , शासन

राजस्व विभाग

क्र.-543-82-21-22-भू-अर्जन-22-1675

सागर, दिनांक 23 फरवरी 2023

(देखिये धारा 19 एवं 21)

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्तियाँ प्राप्त नहीं हुई है तथा संमुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) मे उल्लेखित शासकीय भूमि पर स्थित मकानों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । प्रस्तावित भूमि पर स्थित शासकीय मकानों के अर्जन के कारण कुटुंबों का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना भी सभांवित है । अतः शासकीय भूमि पर स्थित मकानों का अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है ।

बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य

(1 ) परियोजना का नाम :

(2) भूमि का विवरण

1. जिला

2. तहसील

3. ग्राम

सागर

मालथौन

मुड़िया गुसांई

4. पट.ह.नं.-

61

7165.26 वर्गमीटर

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

:: अनुसूची 01::

:: भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुंबों एवं मकान इत्यादि का विवरण::

प्रभावित मकान का विवरण

अभिलेखा ख.नं.

स. क्र.

भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण नुसार भू-धारक का विवरण

झोपड़ी/ कच्चा कबेलू/ टिनशेड़ / पक्का गाटर फर्शी/आर.सी.सी.

2.

4

धारा-11 के प्रकाशन दिनांक को धारा 3डी के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण

मकान का क्षेत्रफल (वर्ग.मी.मे)

प्रभावित मकान मे मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई/ अस्थाई)

8

67

5

मकान कच्चा दीवारें पत्थर खपरेल

1

सोनूपुरी पिता

72.71

स्थाई निवास

शौचालय पक्कासीमेंट सीट

संतोष पिता बृजपुरी (पत्नि कांतिबाई) शासकीय 126 आबादी (गॉवठान)

1.44

बृजपुरी (अविवाहित)

कुलयोता

74.15

मकान दीवार पत्थर की छत टीनशेड

2

जनकपुरी 126 अनिलपुरी पिता शासकीय आबादी (गॉवठान)

78.50

स्थाई निवास

78,50 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

126

1581

33.18

डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में फर्शी गाटर छत गाटर फर्शी फर्श पक्का

नर्वदापुरी पिता जनकपुरी 30

3 शासकीय आबादी (गॉवठान)

जनकपुरी पिता नथूपुरी

स्थाई निवास

उपरी मंजिल दीवार इंट

33.18 सचिनपुरी पिता जनकपुरी

8.85

डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच मे फर्शी गाटर छत टीन सेट फर्श पक्का

अमितपुरी पिता जनकपुरी

उपरी मंजिल दीवार इंट

8.85 शिवम्पुरी पिता जनकपुरी

24.94

दहलान दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर फर्श पत्थर

108.99

कुलयोग

दीवारे पत्थर की सीमेंट सीट

मंगलसींग पिता फूलसींग लोधी 4 शासकीय 126 आबादी (गॉवठान)

37.12

स्थाई निवास दरयाव सींग पिता मंगलसींग (पत्नि कपूरीबाई)

सिंगल दीवारे ईट की छत फर्शी

14.58

शंकर सींग पिता मंगलसींग (पत्नि महन्तीबाई)

37.24

डबल मंजिल दीवारे पत्थर की बीच मे पटमा छत खपरेल फर्श पक्का

मुलायम सींग पिता शंकरसींग (अविवाहित)

उपरी मंजिल दीवार ईंट

37.24

26.46

दहलान सिंगल दीवारे पत्थर की छत फर्शी गाटर फर्श पक्का

कुलयोग :-

5

152.64

28.60

डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच मे पटमा छत खपरैल

शासकीय 126 आबादी (गॉवठान)

प्रेमसींग पिता रंधीरसीग (पत्नि मणीबाई)

स्थाई निवास आशीष पिता प्रेमसींग (पत्निप्रीति)

ऊपर की मंजिल छत खपरैल

28.60

11.10

डबल मजिल दीवार ईट की लेंटर छतं गाटर फर्शी फर्श कच्चा

राजेन्द्र पिता प्रेमसींग (पत्नि सवित्री)

उपरी मंजिल

11.10

7.20

डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच मे पटमा छत फर्शी गाटर लेंटर

उपरी मंजिल

7.20

जीना

2.98

छज्जा पक्काआर.सी.सी.

6.48

शोचालय पक्का सीमेंट सीट

1.44

-- कुलयोग:-

104.70 1582

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

6

126

[ भाग 1

46.87

डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा छत खपरेल फर्श कच्चा

शासकीय आबादी (गॉवठान)

गुलाब सींग पिता रंधीर सींग (पत्निसंजली बहू)

उपरी मंजिल

स्थाई निवास

रामरतिबाई पति रंधीर सिंह

46.87

दहलान सींगल दिवार पत्थर की फर्शी गाटर

31.61

9.38

डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा छत गाटर फर्शी फर्श कच्चा

उपरी मंजिल 9.38

जीनां पत्थर का

1.89

शौचालय पक्का छत सीमेंट सीट

कुलयोग:-

7

126 वीरसींग पिता घनश्याम

1.44

147.44

15.60

डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच पटमा छत खपरेल फर्श कच्चा

शासकीय आबादी (गॉवठान)

उपरी मंजिल

स्थाई निवास

गब्बरसिंह पिता वीरसींग (अविवाहित)

15.60

मकान दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर

محمد ؟

कुलयोग :-

8

126

25.22

56.42

28.81

डंबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच मे पटमा छत खपरा + जींक

शासकीय आबादी (गॉवठान)

भगवानसींग पिता घनश्याम (पत्नि नन्हीबहू)

उपरी मंजिल

स्थाई निवास

28.81

नहानी दीवार ईट की छत नही

4.00

18.00

सिंगल दीवार पत्थर की छत लेंटर फर्शी गाटर फर्श पक्का

कुलयोग :

9

126 द्रोपतीबाई बेबा गंगासींग

79.62

16.25

डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच मे फर्शी गाटर छत फर्शी गाटर

शासकीय आबादी (गॉवठान)

स्थाई निवास

उपरी मंजिल दीवार ईट की छत फर्शी गाटर 16.25

15.27

डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में फर्शी गाटर छत फर्शी गाटर

उपरी मंजिल दीवार ईंट की छत फर्शी गाटर

* कुलयोग:-

10

15.27

63.04

9.00

दहलान सिंगल दीवारे पत्थर की लेंटर छत फर्शी गाटर फर्श पक्का

शासकीय 126 आबादी (गॉवठान)

मिहरवान पिता महराजसींग (पत्नि गिरजाबाई)

स्थाई निवास महराज सिंह पिता नत्थूसिंह

37.40

डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकडी का छत खपरैल फर्श कच्चा

उपरी मंजिल

कुलयोग:-

37.40

83.80 1583

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

126

23.52

दहलान सिंगल दीवार पत्थर की लेंटर छत

फर्शी गाटर

स्थाई निवास 11 शासकीय आबादी (गॉवठान)

शंकरसींग पितामहराजसींग (पत्नि मीराबाई)

खंडर दीवार पत्थर की छत खर्परेल

17.14

डबल मंजिल दीवारे पत्थर की बीच में पटमा  38.76
        छत खपरेल फर्श कच्चा
             उपरी मंजिल                 38.76
डबल मंजिल दीवारे पत्थर की बीच में पटमा  31.15
        छत खपरेल फर्श कच्चा
             उपरी मंजिल                 31.15

कमरा सिंगल दीवार पत्थर की छत फर्शी

25.23

जीना पत्थर का

2.97

जीना पत्थर का

1.38

शौचालय पक्का छत सीमेट सीट

1.44

211.50

कुलयोग:-

12

27.79

शारदा बेवा जगभान सींग

डबल मंजिल दीवारे पत्थर की बीच में पटमा छत सीमेट सीट

स्थाई निवास शासकीय 126 आबादी (गॉवठान)

रूपसिंह पिता महराजसींग (पत्निमीराबाई)

उपरी मंजिल

27.79

26.60

तीन मंजिला दीवार पत्थर की दो बार पटमा छत फर्शी गाटर फर्श कच्चा

बीच की मंजिल नीचे पटमा छत पटमा

26.60

उपरी मंजिल छत फर्शी गाटर

26.60

6.96

डबल मंजिल दीवारे पत्थर की बीच में पटमा छत फर्शी गाटर

उपरी मंजिल फर्शी गाटर

6.96

9.00

डबल मंजिल दीवारे पत्थर की बीच में पटमा

छत टीनसेट

उपरी मंजिल टीनसेट

9.00

167.30

कुलयोग :-

126

13.

भूसा घर दीवार ईंट की छत टीनशेड

34.16

स्थाई निवास

42.57

शासकीय आबादी (गॉवठान)

अमरसींग पिता नत्थूसींग (पत्नि पार्वतीबाई)

डबल मंजिल दीवारे पत्थर की बीच में पटमा

छत खपरेल

उपरी मंजिल

42.57

जीना पत्थर का

2.88

शौचालय पक्का छत सीमेंट सीट

1.44

123.62

कुलयोग

लकडी की थुनिया छत टीन सेट

35.51

स्थाई निवास 14 शासकीय आबादी (गॉवठान)

126 नत्थूसींग पिता गनेश सींग (पत्निरामवति)

35.51

कुलयोग:-

1584

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

15

126

[भाग 1

43.20

डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच मे पटमा लेंटर छत गाटर फर्शी

कुंजनसींग पिता नत्थूसींग (पत्नि सावित्रीबाई) शासकीय आबादी (गॉवठान)

स्थाई निवास

नीतूसींग पिता कुंजनसींग (अविवाहित)

उपरी मंजिल

43.20

डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच मे पटमा

7.00

छत खपरैल

पुष्पेन्द्र सींग पिता कुंजनसींग (अविवाहित)

उपरी मंजिल

7.00

दहलान दीवार पत्थर की छत लेंटर गाटर फर्शी

26.35

जीना पत्थर का उपर वाला

1.73

जीना पत्थर का नीचे वाला

4.56

शौचालय छत सीमेट सीट

126

1.44

कुलयोग:-

134.48

22.62

डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच मे पटमा

छत खपरैल

16 शासकीय आबादी (गॉवठान)

दुरगसींग पिता कुन्दसीग (पत्नि सुषमा)

स्थाई निवास

उपरी मंजिल

22.62

45.24

कुलयोग:-

डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच पत्थर छत

17 शासकीय 126 आबादी (गॉवठान)

मकुन्द सींग पिता जालमसींग (पत्निश्रीबाई) कोमल सिंह पिता मकुन्द

23.40

गाटर फर्शी

स्थाई निवास

उपरी मंजिल

23.40

जीना पत्थर का

3.54

50.34

कुलयोग:-

मकान सिंगल दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी

126

17.50

स्थाई निवास

सिंगल दीवार पत्थर की छत खपरैल

राजेश पिता करनसीग (पत्नि गोराबाई ) 18 शासकीय आबादी (गॉवठान)

26.10

जीना पत्थर का

1.87

कुलयोग

45.47

मकान सिंगल दीवार पत्थर की छत खपरैल

126

19

लीलावती पिता जालमसींग शासकीय आबादी (गॉवठान)

126

20.

76.14

अस्थाई निवास

76.14

कुलयोग

32.80

स्थाई निवास

(यह भाग में तुलसीराम का हिस्सा है । ) डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा छत

शासकीय आबादी (गॉवठान)

रगवीर सीग पिता उमराव सींग (पत्नि हल्कीबहू) खपरैल

रोशन सिंह पिता रघुवीर सिंह (पत्नि संगीता)

उपरी मंजिल

32.80

सिंगल दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर

15.93

7.32

डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में गाटर फर्शी छत टीन सेट

उपरी मंजिल

7.32

सिंगल दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी

16.56

गौशाला दीवार ईट की छत बरसाती

15.84

जीना पत्थर का

1.82

शौचालय पक्का सीमेंट सीट

1.44

131.83..

कुलयोग 1585

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

गौशाला दीवार ईंट की छत बरसाती

21

126

शासकीय आबादी (गॉवठान)

तुलसीराम पिता उमराव (पत्नि मझली बहू) 32.20

स्थाई निवास

राजेन्द सिंह पिता तुलसीराम सिंह (पत्नि गोरा बाई)

सिंगल दीवार पत्थर की छत खपरैल+ बरसाती

28.80

चरन सिंह पिता तुलसीराम सिंह (पत्नि रामवती)

32.00

मकान सिगल दीवार पत्थर की लेंटर छत फर्शी गाटर फर्श पक्का

चन्द्रभान सिंह पिता तुलसीराम सिंह (पत्नि शारदा बाई)

शौचालय

1.44

ब्रजेश सिंह पिता तुलसीराम सिंह (पत्नि नोनाबाई)

कॅलयोग

22

126

94.44

57.62

स्थाई निवास

डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा छत खपरेल (मात्र नीचे की मंजिल)

नारानसींग पिता उमराव सींग (पत्निराजबाई) शासकीय आबादी (गॉवठान)

57.62

उपरी मंजिल (यह भाग में तुलसीराम और प्रताप सींग का हिस्सा है । )

शेवराज पिता नारानसींग (पत्नि सुधाबाई)

गौशाला दीवार ईंट की छत बरसाती

11.76

सिंगल दीवार पत्थर की छत टीनसेंट

20.46

जीना पत्थर का

1.68

शौचालय

1.44

150.58

कुलयोग-

मकान दीवार पत्थर की छत खपरेल

23

48.80

स्थाई निवास

झोपडी दीवार लकडी की छत पन्नी

प्रतापसींग पिता उमराव (पत्नि जनकरानी) शासकीय 126 आबादी (गॉवठान)

13.20

इन्द्र राज पिता प्रताप (पत्नि अहिल्याबाई)

62.00

कुलयोग:-

खंडर पत्थरो की गिरी दीवारे

24

126 विन्द्रावन पिता कनई सेन

निवास 109.34

शौचालय पक्का

शासकीय आबादी (गॉवठान)

1.44

हेतु. उपयोग नही

110.78

कुलयोग:-

25

126

17.40

मकान सिंगल दीवार ईट की छत खपरेल फर्श कच्चा

सोनाबाई बेबा सरदारसीग शासकीय आबादी (गॉवठान)

स्थाई निवास

राजा सिंह पिता सरदार सिह (पत्नि गायत्री)

84.36

सिंगल दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर फर्श पक्का

39.20

गोविन्द्र पिता सरदार सिह (पत्नि लक्ष्मीबाई)

गौशाला एवं भूसाघर दीवार ईट की छत लकडी बरसाती

140.96

कुलयोग 1586

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

26

[ भाग 1

66.64

स्थाई निवास

मकान सिगल ईंट का छत सीमेंट सीट फर्श आधा पक्काआधा कच्चा

शासकीय 126 आबादी (गॉवठान)

रामविन्द पिता भगवानसींग (पत्निनेहा)

66.64

कुलयोग

मकान दीवार पत्थर की छत बरसाती

126 द्रोपती बाई बेवा गंगासींग 16.83

अस्थाई निवास

मकान दीवार ईट की छत खपरैल

27 शासकीय आबादी (गॉवठान)

46.74

63.57

कुलयोग-

126

28

38.54

भूसा घर दीवारे ईंट पत्थर छत फर्शी गाटर फर्श पक्का

प्रेमसींग पिता रंधीरसींग शासकीय आबादी (गॉवठान)

126

निवास हेतु उपयोग नही

38.54

कुल्योग

34.23

स्थाई निवास

डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच मे पटमा छत खपरैल

मनवाबाई बेबा कल्यानसींग 29 शासकीय आबादी (गॉवठान)

राजकुमार पिता कल्यान (अविवाहित)

उपरी मंजिल

34.23

डबल मंजिल दीवार ईट की बीच मे लकडी छत 12.60

टीनसेट

उपरी मंजिल टीनसेट

12.60

मंदिर श्री शंकर जी का पक्का

4.00

गौशाला लकडी छत बरसाती

14.40

13.39

सिंगल मंजिल दीवार पत्थर लेंटर छत फर्शी गाटर

>

125.45

कुलयोगे :-

*

झोपडी दीवार लकडी की छत बरसाती

126 बालीराम पिता खुमानसिंह 30| शासकीय आबादी (गॉवठान)

28.80

स्थाई निवास

28:80

कुलयोग:-

मकान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा

126

31 शासकीय आबादी (गॉवठान)

भरत सींग पिता भुजबल सींग लोधी (पत्नि रूकमणि) 43.20

स्थाई निवास

रविन्द्र पिता भरतसींग (अविवाहित)

22.05

सिंगल दीवार पत्थर की छत लेंटर फशी गाटर फर्श पक्का

भूपेन्द्रपिता भरतसिंह (पत्नि ललिता)

20.16

सिगल दीवार ईंट की छत सीमेंट सीट फर्श पक्का

गोरीबाई बेवा भुजबल

शौचालय

1.44

जीना पत्थर सीमेंट सीट

3.08

कुलयोग

89.93 1587

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

मकान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा

126

32

द्रोपतीबाई बेबा चौदे शासकीय आबादी (गॉवठान)

32.22

स्थाई निवास

लक्ष्मण पिता चौदे (पत्नि कौशल्या)

30.40

दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श

कच्चा

झगडूपिता चौदे (पत्नि ललिता)

गौशाला दीवार पत्थर की छत लकडी बरसाती

11.66

74.28

कुलयोग:-

मकान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा

126

33

28.29

स्थाई निवास

मकान दीवार ईट की छत फर्शी गाटर फर्श

शासकीय            पप्पूपिता दलू
 आबादी           अहिरवार (पत्नि                                        24.15
(गॉवठान)            रामबाई)                     पक्का
                                               जीना                     1.50

शौचालय छत फर्शी

1.44

55.38

कुलयोग

मकान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा

126

80.75

अस्थाई निवास

47.50

दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल गिरी हुई

34शासकीय आबादी (गॉवठान)

बारेलाल पिता सुक्केअहिरवार बलराम पिता पिरू उमेद पिता मुल्लू सोमाबाई बेवा कुन्दन टीकाराम पिता भुलू

128.25

कुलयोग:-

गौशाला दीवार पत्थर की छत बरसाती

26.91

स्थाई निवास

कमरा दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा

बृजेश पिता लच्छूअहिरवार (पत्निरश्मि) 35 शासकीय 126 आबादी (गॉवठान)

46.54

लच्छूपिता पुन्ने (पत्नि मुन्नाबाई)

शौचालय पक्की सीमेट सीट

126

36

1.44

74.89

कुलयोग:

12.87

स्थाई निवास

डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा छत खपरेल फर्श कच्चा

शासकीय आबादी (गॉवठान)

उपरी मंजिल दीवार ईट

महेन्द्र पिता हरपे अहिरवार (पत्नि कष्णाबाई )

12.87

28.90

मकान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी फर्श

कच्चा

54.64

* कुलयोग

डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा

126

37 शासकीय आबादी (गॉवठान)

26.45

स्थाई निवास छत खपरेल

उपरी मंजिल

हरपे पिता पुन्ने अहिरवार (पत्नि रामकली) लच्छूपिता पुन्ने

26.45

सिंगल दीवार पत्थर की छत फर्शी फर्श पक्का

10.05

जीना पत्थर का

2.68

शौचालय छत नही

1.44

67:07

कुलयोगः

4 1588

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

126

[ भाग 1

31.42

स्थाई निवास

डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा

छत खपरैल

श्रीराम पिता भदूरे अहिरवार (पत्निरूपाबाई) 38 शासकीय आबादी (गॉठान)

उपरी मंजिल

31.42

26.55

सिंगल मंजिल दीवार पत्थर की छत खपरैल +

जिंक सीट

रेवाराम पिता भदुरे(पत्नि कलाबाई)

126

89.39 .

कुलयोग:-

11.40

स्थाई निवास

डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा

छत खपरैल

अरविन्द पिता गोरेलाल 39 शासकीय आबादी (गॉवठान)

उपरी मंजिल

11.40

दहलान सिंगल मंजिल दीवार पत्थर छत खपरेल

11.40

कुलयोग:-

34.20

मकान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा

40

44.38

अस्थाई निवास

शौचालय पक्का छत सीमेंटसीट

श्रीराम पिता भदूरे अहिरवार (पत्निरूपाबाई) शासकीय 126 आबादी (गॉवठान)

1.44

45.82

कुलयोग :-

डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा

126

41

स्थाई

23.40

निवास छत खपरेल फर्श कच्चा

पूरन पिता भदूरे अहिरवार शासकीय आबादी (गॉवठान)

उपरी मंजिल

23.40

16.20

सिंगल मंजिल दीवार पत्थर छत फर्शी फर्श

कच्चा

जीना पत्थर का

1.98

64.98

कुलयोग:-

मकान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा

126

42

60.40

स्थाई निवास

दहलान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श

वेजनाथ यादव पिता गुलझार (पत्निसरस्वती) शासकीय आबादी (गॉवठान)

126

43

17.98

कच्चा

78.38.

कुलयोग

32.74

अस्थाई निवास

मकान सिगल दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श

कच्चा

शासकीय आबादी (गॉवठान)

29.59

डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा छत खपरेल फर्श कच्चा

चद्रभान पिता गजराज यादव (पत्निरेखाबाई) हरीराम पिता गजराज (पत्नि गिरजाबाई) उपरी मंजिल

29.59

शौचालय पक्का सीमेट सीट

1.44

दीवार पत्थर की छत फर्शी फर्श कच्चा

126

29.59

122.95

कुलयोग :-

28.35

स्थाई निवास

डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच पटमा छत खपरेल फर्श कच्चा

44 शासकीय आबादी (गॉवठान)

प्रहलाद लोधी पिता रनधीर लोधी (पत्नि गायत्रीबाई)

पुष्पेन्द्र पिता प्रहलाद (पत्नि नीलम)

उपरी मंजिल

28.35

5.39

डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच पंटमा छत खपरेल फर्श कच्चा

उपरी मंजिल

5.39

9.46

सिंगल मंजिल दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर

फर्श कच्चा

गौशाला दीवार पत्थर की छत टीनसैट

40.71

117.65

कुल्योग 1589

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा

45

126

शासकीय आबादी (ग्रॉवढान)

नंदराम यादव पिता रमेश यादव (पत्नि कुसमबाई) 176.57

स्थाई निवास महेन्द्रपिता नंदराम (पत्नि सूरजबाई)

28.83

भूसा घर दीवार ईट की छत बरसाती

राजेन्द्र पिता नंदराम (पत्नि बबीताबाई)

शौचालय सीमेंट सीट

1.44 गजेन्द्र पिता नंदराम (अविवाहित)

206.84

कुलयोग

मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा

46

126

प्रकाश सेन पिता कनई सेन (पत्निसरोज) शासकीय आबादी (गॉवठान)

36.34

अस्थाई निवास

36.34-

कुलयोग:-

मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा

126

47.

विन्द्रावन पिता कनई सेन (पत्निआशाबाई शासकीय आबादी (गॉवठान)

34.20

स्थाई निवास दीनदयाल पिता विन्द्रावन (पत्नि सुशीलाबाई)

सिंगल दीवार पत्थर की छत सीमेंट सीट

15.56

22.43

सिंगल दीवार पत्थर की छत लेंटर फर्शी गाटर

फर्श पक्का

72.19

कुल्योग

4

48

126

45.00

स्थाई निवास

डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा

छत खपरैल

शासकीय आबादी (गॉवठान)

आधार सींग पिता रामसीग लोधी (पत्नि श्रीबाई) कोमल सींग पिता आधारसींग (पत्नि पार्वती)

उपर की मंजिल

45.00

जाहर पिता कोमल (वत्पि गोराबाई)

सिगल दीवार पत्थर की छत फर्शी

13.00

नहानी दीवार लकडी छत टीनसैट

13.20

जीना पक्का ईट का

3.20

उदयसिंह पिता कोमल (पत्नि सरलता)

119.40

कुलयोग

49

69.09

स्थाई निवास

मकान डबल मंजिल दीवारे पत्त्थर बीच में पटमा

उपर खपरेल

शासकीय 126 आबादी (गॉवठान)

उपर की मंजिल

69.09

17.22

मकान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी फर्श

कच्चा

सरदार सिंह पितारामसिंह (पत्नि किरणबाई) गोलूपिता जगत सिंह

155.40

कुलयोग:-

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023

1590

126

[ भाग 1

52.80

स्थाई निवास

डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा छत खपरैल फर्श पक्का

रतनसिह पिता रामसिंह(पत्नि काशीबाई) 50 शासकीय आबादी (गाँवठान)

कृपालपाल पिता रतनसिंह (पत्निकांति)

उपरी मंजिल

52.80

सिंगल मंजिल दीवार पत्थर की छत फर्शी

19.60

जीना पत्थर का

1.17 .

126.37

कुलयोग:

126

51

31.16

स्थाई निवास

डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा

छत खपरैल

शासकीय आबादी (गॉवठान)

राजेन्द्र सिंह पिता गुलाब सिंह (पत्नि सत्यवती) गुलाब पिता आधारसींग (अविवाहित)

उपरी मंजिल

31.16

सोमपाल पिता गुलाब (अविवाहित)

कुलयोग

62.32

मकान दीवार पत्थर छत खपरेल फर्श कच्चा

126

52

27.60

स्थाई निवास

सिगल दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा

शासकीय आबादी (गॉवठान)

16.12

मकान पक्का दीवार ईट की छत आर.सी.सी. फर्श पक्का

अजब सींग पिता गंगा सींग लोधी (पत्नि हरकुवर) 32.48

नेहरसींग पिता गंगा सींग (पत्नि रूकमन)

जीना पक्का

4.30

शौचालय पक्का जिंक सीट

1.54

82.04

कुलयोग:-

मकान दीवार पत्थर की छत सीमेंट सीट फर्श कच्चा

126

53

33.00

स्थाई निवास

सिगल दीवार पतथर की छत लेंटर फर्शी गाटर

शासकीय आबादी (गॉवठान)

47.08

सिगल दीवार पतथर की छत लेंटर फर्शी गाटर

अवधपुरी पिता भगवतपुरी (पत्निकिशोरी बाई) 20.52

शौचालय+ नहानी छत फर्शी गाटर

7.84

108.44

कुलयोग :

126

19.78

स्थाई निवास

फर्श पक्का मकान सिगल दीवार पत्थर की छत आर.सी.सी.

शंकर पिता हल्के पुरी (पत्नि राधारानी) 54 शासकीय आबादी (गॉवठान)

33.56

संतोषपुरी पिता शंकर नरेशपुरी पिता शंकर

डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच मे आर.सी. सी. फर्श पक्का

उपर की मंजिल छत खपरैल

33.56 महेशपुरी पिता शंकर

59.96

सिंगल मंजिल दीवार ईट छत आर.सी.सी. फर्श

पक्का

गौशाला दीवार पत्थर की छत खपरैल

38.70

12.075 सुरेशपुरी पिता शंकर

सिंगल दीवार पत्थर की. छत सीमेंट सीट फर्श

कच्चा

सिंगल दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा

85.10

शौचालय पक्काछत फर्शी गाटर

10.50

293.24

कुलयोग:-

1591

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

मकान दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा

55

126

45.99

स्थाई निवास

दहलान दीवार पत्थर की छत टीनसेट

मनोजपुरी पिता जगदीशपुरी (पत्नि शिवांगी) शासकीय आबादी (गॉवठान)

21.93

गौशाला दीवार पत्थर की छत टीनशेड

د

21.24

89.16

कुलयोग:-

मकान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा

56

126 जितेन्द्र पिता देवीपुरी

43.68

अस्थाई निवास

दहलान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श

शासकीय आबादी (गॉवठान)

15.00

कच्चा

10.40

दहलान पत्थर की गिरी हुई छत नही

मंदिर शंकर जी का आर.सी.सी

4.84

73.92

कुलयोग:-

51.15

मकान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा

126 खिलानपुरी पिता हल्केपुरी (पत्नि ताराबाई)

57 शासकीय आबादी (गॉवठान)

स्थाई निवास

19.60

दहलान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा

126

मुकेशपुरी पिता खिलानपुरी (पत्नि बिनीताबाई)

कुलयोग:-

70.75

डबल मंजिल दीवार पत्थर की छत खपरेल बीच 55.90

मे मचेरा लकडी का फर्श कच्चा

आबादी (गॉवठान) 58 शासकीय

अस्थाई निवास

17.64

सिंगल दीवार पत्थर का छत टीनशेड फर्श कच्चा

भगवतपुरी पिता लल्लेपुरी (पत्नि शदररानी) दीपक पिता अवधपुरी (पत्नि संगीता)

59

126

73.54

कुलयोग :-

28.80

स्थाई निवास

डबल मंजिल दीवार ईट की बीच पटमा छत खपरेल फर्श पक्का

शासकीय आबादी (गॉवठान)

शिवचरण पिता सोहनपुरी (पत्नि सरोजबाई)

शिल्पी पुत्री शिवचरण (अविवाहित)

उपरी मंजिल

28.80

सिंगल दीवार ईट की छत आर.सी.सी.

55.80

अभिषेक पिता शिवचरण (अविवाहित)

गौशाला दीवार लकडी छत टीन सेट

9.00

शौचालय पक्काछत प्लास्टिक सीट

2.72

नहानी दीवार ईट की छत प्लास्टिक सीट

126

60

2.61

127.73

कुलयोग

35.28

डबल मंजिज दीवार पत्थर की बीच में पटमा उपर खपरैल

दिनेशपुरी पिता अवधपुरी (पत्नि संध्याबाई)

शासकीय 'ओबादी (गॉवठान)

स्थाई निवास

उपरी मंजिल

35.28

दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल

61

126

28.00 .

98.56

कुलयोग :-

69.00

डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा छत खपरैल

जनकपुरी पिता नथूपुरी

शासकीय आबादी (गॉवठान)

अस्थाई निवास

उपर की मंजिल

69.00

दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल

54.00

दहलान दीवार पत्थर की छत खपरैल

49.50

>

कुल्योग :-

241.50- मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1592

[ भाग 1

गौशाला दीवार पत्थर छत टीनसैट

62

212 बडी बहु बेवा अर्जुनसींग शासकीय आबादी (गॉवठान)

15.30

स्थाई निवास लाखन सींग पिता अर्जुनसींग (अविवाहित)

दहलान दीवार पत्थर की छत टीन सेट

40.76

43.65

डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में गाटर फर्शी छत खपरा

खलक सींग पिता अर्जुनसींग (अविवाहित)

उपरी मंजिल छत खपरैल

43.65

कुलयोग:-

143.36

किचन पक्का छत आर.सी.सी.

212

63

शासकीय प्राथमिक शाला 26.33

कमरा पक्का छत आर.सी.सी.

शासकीय आबादी (गॉवठान)

54.72

शौचालय ईट की छत फर्शी

8.06

निवास हेतु उपयोग नही

शौचालय ओपन

4.08

कमरा पक्का छत आर.सी.सी.

29.80

122.99

कुलयोग-

64:

212

139.23

चबूतरा पत्थर का

मंदिर श्री देवी दुर्गा जी माता

69.75

मंदिर पक्कामय गुंबद छत आरसीसी.

शासकीय आबादी (गॉवठान)

निवास हेतु उपयोग नही

208.98

कुलयोग

डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा

212

46.64

स्थाई निवास

छत खपरेल

65 शासकीय आबादी (गॉवठान)

उपर की मंजिल

हरनाम सिंह पिता जगतसींग (पत्नि राजकुमारी) 46.64

सिगल मंजिल दीवार पत्थर की छत फर्शी

20.92

जीना पत्थर का

2.10

शौचालय

1.44

117.74

कुलयोग:-

मकान दीवार पत्थर की छत टीनशैड

66

212

7.84

स्थाई निवास

सिंगल दीवार पत्थर की छत फर्शी फर्श पक्का

शासकीय आबादी (गाँवठान)

15.68

गौशाला दीवार पत्थर की छत बरसाती

धर्मेन्द्रपिता सरदार सिंह (पत्नि अनारकली) 21.78

जीना पत्थर का

1.75

47.05

कुलयोग : -

मकान दीवार पत्थर की छत फर्शी

67

212 जगतसींग पिता रामसींग (गेंदाबाई) शासकीय आबादी (गॉवठान)

19.47

स्थाई निवास प्रीतम सींग पिता जगतसींग (अविवाहित)

गोलू सींग पिता जगतसींग (अविवाहित)

कुलयोग:-

19.47 1593

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

212

68

20.65

स्थाई निवास

डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में गाटर फर्शी छत खपरैल फर्श पक्का

हरीसींग पिता रामसींग (पत्नि इमरतीबाई) शासकीय आबादी (गॉवॅड्रान)

चंदन सींग पिता हरीसींग (पत्नि केशरवाई)

उपरी मंजिल दीवार ईट छत खपरैल

20.65

रामपाल पिता चंदनसींग (अविवाहित)

16.10

सिंगल मंजिल दीवार पत्थर की छत लेंटर फर्शी

गाटर

औतार पिता हरीसींग (पत्नि अंनतरानी)

43.26

डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच मे पटमा छत खपरेल फर्श कच्चा

सौरभ पिता औतार (अविवाहित)

उपरी मंजिल

43.26

29.01

सिंगल मंजिल दीवार पत्थर की छत लेंटर फर्शी

फर्श पक्का

खेत सींग पिता हरीसींग (पत्नि रामकली)

जीना पत्थर का

0.60

कुंलयोग:-

69

212

173.53

29.40

स्थाई निवास

डबल मंजिल दीवार ईट की बीच में आर.सी.सी. छत आर.सी.सी..

शासकीय आबादी (गॉवठान)

उपरी मंजिल छत आर.सी.सी.

द्वारका पिता गोपाल यादव (पत्नि यशोदाबाई) 29.40

21.60

सिंगल मंजिल दीवार ईट की छत आर.सी.सी.

फर्श पक्का

दीवार लकडी की छत बरसाती

13.95

गौशाला लकडी बरसाती

शौचालय छत सीमेंट सीट

1.44

जीना

3.89

99.68

कुलयोग

4.14

दुकान किराना टीन की बनी

212

70

कोमल सींग पिता आधार सींग शासकीय आबादी (गॉवठान)

निवास हेतु उपयोग नही

4.14

कुलयीग

307

24.60

अस्थाई निवास

मकान दीवार पत्थर की लेंटर छत फर्शी गाटर

फर्श पक्का

बहादुर पिता गंधर्व (पत्नि मीरा) 71 शासकीय आबादी (गॉवठान)

दहलान दीवार ईट की छत जींक सीट

20.400

सिंगल दीवार पत्थर की छत खपरैल

9.02

गौशाला लकडी बरसाती

7.480

शौचालय दीवार पत्थर की छत सीमेंट सीट

1.44

गौशाला दीवार ईट पत्थर छत टीन सेट

23.22

होदी पक्की

1.49

87.65

कुलयोग [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1594

मकान दीवार ईंट की छत खपरैल फर्श कच्चा

307

72शासकीय आबादी (गाँवठान)

देवसींग पिता गंधर्व सींग (पत्नि बिमलाबाई) 35.23

स्थाई निवास रामसींग पिता देवसींग (पत्नि सिलोचना)

दहलान दीवार लकडी छत बरसाती

22.88

दहलान दीवार ईट की छत खपरा बरसाती

26.99

साहबसींग पिता देवसींग (पत्निअर्चना)

किचिन लकडी बरसाती का

14.04

होदी पक्की

3.29

102.43

कुलयोग

73

307

21.73

पत्थर का चबूतरा + मड़िया

मडिया चबूतरा श्री कारसदेव

पत्थर का चबूतरा

शासकीय आबादी (गॉवठान)

28.60

निवास हेतु उपयोग नही

50.33

कुलयोग:-

7165.26

कुलयोग-

2- -' परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बो के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय , सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है: -

(1 ) , ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा ।

(2) कंडिका -1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को , जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा ।

(3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है , तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।

(4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा ।

(5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां , अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित

प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम

एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो , उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना या

(ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय या

(ग) वार्षिकी पालिसियां , जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रूपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा ।

1595

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब, जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है , को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन | निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।

(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

(8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या एसे प्रभावित कुटुब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर - कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र स अनिच्छा से विस्थापित कियागया है , ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्टि करें ।

(9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता " दिया जाएगा ।

(11 ) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेयं स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।

) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी।

(12

(13 ) आंवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।

3- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों / जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं , यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।

(1 ) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।

(2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं ।

(3) , भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।

(4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।

(5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह

(6) ' उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या

(7) यथेचित पंचायत घर मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023

1596

[ भाग 1

(8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य 'सम्मिलित होनी चाहिए ।

(१) जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह

(10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु

(11 ) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर- परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

(12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी

(13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय

(14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र

(15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(16) बच्चो के लिए क्रीड़ा क्षेत्र

(17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र

(18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल

19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो

और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा (

(20) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।

(21 ) प्रभावित कुटुबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील बण्डा के ग्राम पनारी में शासकीय भूमि खसरा नंबर-33 कुल रकवा 139.170 हे. में से 120.00 हे . भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-633 / 19 (3 ) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 28/09/2019 द्वारा तथा तहसील मालथौन के ग्राम पिथौली पटवारी हल्का नंबर 61 मे खसरा नंबर 44 रकबा 12.37 हेक्ट. मे से रकबा 10.00 हेक्ट. भूमि न्यायालय कलेक्टर , सागर के प्रकरण क्रमांक-19 अ / 19 (3 ) वर्ष 2020-21 में पारित आदेश दिनांक 27/08/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. । जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 30X50 वर्गफुट का आवासीय भू- खण्ड मौजा पनारी एवं पिथौली की आवंटित भूमि में प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी ।

(22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम / मकानों में अधिनियम | 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में | निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा ।

(23) अधिनियम की धारा 3 डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति / कुटुंब को दिया जावेगा ।

4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितो के लिए प्रतिकारो और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय

अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मालथौन जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 27/03 /2022 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पतियों मे अपने अपने हितो की प्रकृति तथा ऐसे हितो के लिए प्रतिकर के दावो की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापो के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

5- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मालथौन जिला सागर तथा परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

1597

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

क्र.- 53-अ- 82-21-22- भू-अर्जन-23-1616

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्तियाँ प्राप्त नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) मे उल्लेखित शासकीय भूमि पर स्थित मकानों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । प्रस्तावित भूमि पर स्थित शासकीय मकानों के अर्जन के कारण कुटुंबों का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना भी सभांवित है । अतः शासकीय भूमि पर स्थित मकानों का अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2 ) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है ।

बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य

(1 )  परियोजना का नाम :
(2)   भूमि का विवरण
      1. जिला                     :    सागर
      2. तहसील                    :    मालथौन
                                  :    पिथौली
      3. ग्राम
      4. पट.ह.नं.-                :    61

:

0.980 हेक्ट०

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

1885.52 वर्गमीटर

:: अनुसूची 01:

स्वामित्व का प्रकार अर्जित भूमि(रकवा हेक्टे.मे. )

खसरा क्र.

भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम

स. क्र.

भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां

पड़ती

असिंचित

सिंचित

क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्टे. में)

6

4

3

2

1

78

56

0.000

0.200

0.540

कुआ पक्का-1

0.000

53

1

भूमि स्वामी अशोक कुमार पिता फुल्ले पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.000

0.440

0.440

0.000

54/1

भूमिस्वामी 2 खूबा पिता चेतू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

कुआ कच्चा-1 मुनगा-1 नीबू-1 सूलबबूल-5 साज-1

0.000

0.000

0.220 0.120

54/2

भूमि स्वामी 3 हीरालाल पिता तिजई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.000 0.000

0.220 0.220

54/3

4

भूमिस्वामी ज्ञानी पिता तिजई हरिजन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

बेरी -1 गुरार-1 नीम-1

सूलबबूल-1

0,980 0.000 0.000

1.420.

4

कुलयोग मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

[ भाग 1 1598

:: भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुंबों एवं मकान इत्यादि का विवरण ::

प्रभावित मकान का विवरण

स. क्र.

अभिलेखानुसार ख.नं. भू-धारक का विवरण

मकान धारक का विवरण भूमि पर निर्मित

झोपड़ी/ कच्चा कबेलू/ टिनशेड़/ पक्का गाटर फर्शी/आर.सी.सी.

मकान का क्षेत्रफल (वर्ग.मी.मे)

धारा -11 के प्रकाशन दिनांक को धारा उडी के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण

प्रभावित मकान मे मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई/ अस्थाई)

7

8

6

4

5

2

3

1

शासकीय

31.20

1

56

स्थाई निवास

मकान डबल मंजिल दीवार ईट की बीच पटमा लकडी का छत खपरेल फर्श पक्का

जाहर पि. खूबे अहिरवार (पत्नि भूरीबाई)

उपर की मंजिल छत खपरैल

31.20

दहलान दीवार ईट की छत कंकीट गाटर फर्शी

28.80

शौचालय पक्कासीमेंट सीट

2.75

पानी होदी पक्की

3.30

प्लींथ पक्की भरी पडी

53.32

150.57

कुर्लयोग:-

शासकीय

39.65

2

56

पी.एम आवास बिना प्लास्टर

स्थाई निवास खूबे पिता चेतु अहिरवार

20.15

दहलान दीवार ईट की छत RCC

L

59.80

कुलयोग:-

44.00

शासकीय

3

मकान पक्काबिना प्लास्टर छत RCC

56

स्थाई निवास संजूपिता जाहर अहिरवार (पत्निभारती)

44.00

कुलयोग:-

शासकीय

60.75

56

4

दीवार ईट की छत RCC फर्श पक्क

ऑगनबाडी भवन

निवास हेतु उपयोग नही

60.75

कुलयोग

शासकीय

28.08

मकान पक्का बिना प्लास्टर छत RCC फर्श पक्का

56

5

स्थाई निवास

*

21.45

दहलान दीवार ईट की छत RCC . फर्श पक्क

धनप्रसाद पिता किशोरी अहिरवार (पत्नि धनप्रसाद)

49.53

कुलयोग

शासकीय

14.15

मकान दीवार ईट छत खपरेल फर्श कच्चा

6

स्थाई निवास

दहलान लकडी छत टीनशेड

12.30

56 मूरत सींग पिता मानसींग लोधी (पत्नि नीमाबाई)

26.45

कुलयोग:-

32.26

शासकीय 56

7

स्थाई निवास

मकान दीवार ईट + पत्थर छत जिंक सीट फर्श

कच्चा

भूपेन्द्र सींग पिता जाहरसींग लोधी

दहलान दीवार ईंट लकडी छत बरसाती

21.75

54.01

कुलग्योग:-

كثير 1599

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

भवन पक्का गाटर फर्सी फर्श पक्का दीवार ईट

8

333 एकीकृत माध्यमिक शाला

58.52

भवन दीवार ईंट की छत गाटर फर्सी फर्श पक्का

शासकीय आबादी (गांवठान)

26.62

भवन दीवार ईट की छत आर.सी.सी फर्श पक्का 18.725

निवास हेतु उपयोग नहीं

भवन दीवार ईट की छत आर.सी.सी फर्श पक्का 18.88

भवन दीवार ईट की छत आर.सी.सी फर्श पक्क

सोचालय पक्का छत आर.सी.सी 45.82

9.79

भवन दीवार ईट की छत आर.सी.सी फर्श पक्क 18.50

भवन दीवार ईट की छत आर.सी.सी फर्श पक्क 21.06

भवन दीवार ईट की छत आर.सी.सी फर्श पक्क 43.74

भवन दीवार ईट की छत आर.सी.सी फर्श पक्क 57.003

भवन दीवार ईट की छत आर.सी.सी फर्श पक्क 54.76

होदी पक्की

0.810

बाउन्डी बाल बीच में लोहे का गेट

सोचालय पक्काछत आर.सी.सी

कुलयोग:-

शासकीय

67.4

6.46

-448.09

31.36

मकान दीवार व छत लकडी बरसाती

76

9

स्थाई निवास

सौचालय दीवार ईट छत जिंक सीट

चाली पिता हीरा आदिवासी (पत्नि चॉदनीबाई)

कुलयोग:-

शासकीय

1.43

32.79

दीवार ईट छत खपरेल फर्श कच्चा

10

76

21.00

अस्थाई निवास

दहलान दीवार ईट छत टीनसेट फर्श कच्चा

मीनाबाई पति रामप्रसाद आदिवासी

14.10

सौचालय दीवार ईट छत जिंक सीट

कुलयोग:-

1.54

36.64

मकान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा

शासकीय

76

11

20.48

स्थाई निवास

दहलान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा 16.00

गौशाला दीवार पत्थर की छत बरसाती फर्श कच्चा

गनेश पिता हल्के अदिवासी (पत्नि सुनीता)

10.20

1.54

सौचालय दीवार ईट की छत जिंक सीट

मकान दीवार ईंट की छत आर.सी.सी. फर्श पक्का

कुलयोग:-

26.445

74.67

मकान दीवार पत्थर की छत टीनसेट फर्श कच्चा

शासकीय 76

12

भोपालसींग पिता नारानसींग लोधी

कुलयोग:-

शासकीय 196

22.40

अस्थाई निवास

22.40

75.60

चबूतरा पक्का आर.सी.सी छत टीनशेड

13

9.00

चबूतरा के उपर मंदिर पक्का फर्श पक्का

मंदिर श्रीदेव हनुमान जी स्वामी

81.00

यज्ञशाला चबूतरा पत्थर छत घास- फूस

चबूतरा शंकर जी का पक्का

कुलंयोग:-

शमशान घाट

441

14

निवास हेतु उपयोग नही

39.53

205.13

37.21

शमशान चबूतरा पक्का आर.सी.सी पिलर लोहे के छत टीनसेट शासकीय (कब्रिस्तान)

कुलयोग:-

निवास हेतु उपयोग नही

3.7.21 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1600

[ भाग 1

48.00

शासकीय 209

15

स्थाई निवास

मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकडी छत खपरेल फर्श कच्चा

मानसींग पिता कल्यान लोधी (पत्निजीराबाई)

हनुमत पिता मानसींग (पत्नि प्रभा बाई)

उपरी मंजिल

48.00. भोपाल पिता मानसींग (पत्नि अनीता)

9.68

दहलान सिंगल दीवार पत्थर की छत फर्शी फर्श

कच्चा

14.58

मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर ईंट बीच मे पटमा लकडी का छत खपरैल

अरविंद पिता मानसींग (पत्नि इमरती)

उपर की मंजिल छत खपरैल

14.58

38.40

मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर बीच मे पटमा लकडी का छत खपरैल

उपर की मंजिल छत खपरैल

38.40

कमरा दीवार पत्थर की छत टीनशेड

14.80

होदी पक्की

2.00

शौचालय पक्का सीमेंट सीट

1.44

229.87

कुलुयोग:-

155.15

209

शासकीय16

स्थाई निवास

मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकडी छत खपरेल फर्श कच्चा

1 भोपाल सींग पितः नारानसींग (पत्नि प्रभाबाई)

उपरी मंजिल

155.15

22.20

दहलान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी फर्श

पक्का

10.56

मकान डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकडी छत फर्शी फर्श पक्का

उपर की मंजिल खपरेल

10.56

353.62

कुलयोग:-

1885.52

कुल्योग

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बो के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय , सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार हैः-

(1 ) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा ।

(2 ) कंडिका -1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा ।

1601

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा । (3)

(4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा ।

(5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां , अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने ' और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो , उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए , व्यवस्था किया जाना या

(ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय या

(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुंटुंब कम से कम दो हजार रूपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा ।

(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब , जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है , को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मास्वार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।

(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब , भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

(8 ) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या एसे प्रभावित कुटुब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर - कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागतं ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र स अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्टि करें ।

(9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।

(10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता " दिया जाएगा ।

(11 ) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।

(12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी । (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।

3- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों / जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य [ भाग 1 1602

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।

(1 ) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।

(2 ) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं ।

(3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।

(4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।

(5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह

(6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या

(7) यथेचित पंचायत घर

(8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए ।

(9) जाति- समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह

(10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु

(11 ) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर- परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

(12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी

(13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय

(14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र

(15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(16) बच्चो के लिए क्रीड़ा क्षेत्र

(17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र

(18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा

(19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो

(20) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।

(21 ) प्रभावित कुटुबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील बण्डा के ग्राम पनारी में शासकीय भूमि खसरा नंबर-33 कुल रकवा 139.170 हे. में से 120.00 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर , सागर के प्रकरण क्रमांक-633 / 19(3 ) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 28/09/2019 द्वारा तथा तहसील मालथौन के ग्राम पिथौली पटवारी हल्का नंबर 61 मे खसरा नंबर 44 रकबा 12.37 हेक्ट. मे से रकबा 10.00 हेक्ट. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-19 अ / 19(3) वर्ष 2020-21 में पारित आदेश दिनांक 27/08/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 30X50 वर्गफुट का 1603

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

आवासीय भू- खण्ड मौजा पनारी एवं पिथौली की आवंटित भूमि में प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी ।

(22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम / मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा ।

(23) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति / कुटुंब को दिया जावेगा ।

4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितो के लिए प्रतिकारो और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मालथौन जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 84/03 /2022 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि , परसम्पतियों मे अपने अपने हितो की प्रकृति तथा ऐसें हितो के लिए प्रतिकर के दावो की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापो के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो , के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

5- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मालथौन जिला सागर तथा परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1604

क्र. - 03-अ- 82-18-19-भू-अर्जन- 23-1836

[ भाग 1

(देखिये धारा 19 एवं 21 )

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नही हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2 ) मे उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उर्चित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है ।

बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य

(1) परियोजना का नाम :

भूमि का विवरण

(2)

सागर

1. जिला

बण्डा

2. तहसील

3. ग्राम

सलैया खूर्द

08 4. पट.ह.नं.-

150.07 हे.

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

01::

::अनुसूची -

स्वामित्व का प्रकार

भूमि पर स्थित परिसम्पत्तियां

खसरा क्र.

नाम भूमि स्वामी का नाम / पिता का

क्र. स.

2

3 अर्जित भूमि (रकवा हेक्टे.मे. )

असिंचित पडती

सिंचि त

क्षेत्रफल कुल रकवा (हेक्टे. में)

6

4 1

ジ

8

5

0.000

1.600

0.010

1.610

2 1

भूमिस्वामी कल्पना पति सुनील कुमार साहू पता सा कटरा सागर भूमि स्वामी

कुआपक्का-1 गुरार-1 छेवला-1 अमरूद-39 जिमरिया-1 सेव-1 , बेरी-1 आम-1,नीबू-2 मुनगा-1

1.610

0.000

4 2

भूमिस्वामी अर्जुन सिंह पिता शालगराम यादव सा मोठी राजुल पिता राजेन्द्र प्रसाद राजोरिया सा. गोपालगंज सागर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1.610 0.000

बबूल-2 बासभिरा-2 घोट-1 छेवला-2 यूकेलिपटिस-7

1.210 1.210

5/2

0.000 0.000

गुरार-1 टूयूबबेल-1 साज-1 यूकेलिपटिस-5 बासभिरा-3 बबूल-1 बीजा-1 जाचेर-2 1605

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

0.400 0.400 0.000 0.000

बबूल-3

5/1

3

भूमिस्वामी अमोल पि. खुमान काछी पता सा. देह भूमि स्वामी

बासभिरा -1

चिरोल-1

आवला-1

सीताफल-1

आम-4 नीबू-8

जामुन-1 रायकरोदा-1

0.000

6 4

भूमिस्वामी लोटन पि. सरू पता नि. बहरोल भूमि स्वामी

0.000

1.610 1.610

केम-5 साज-1 छेवला-1 गुंजा-1

0.000 0.000

1.610 1.610

7 5

भूमिस्वामी रमेश पिता मंगल मुन्नीबाई बसंतीबाई पुत्री मंगल पता नि. बहरोल भूमि स्वामी

गुजा-2 छेवला-4

केम-2 साज-5

नीम-1 खेर-3

जाचेर-2

अस्तो-1

चिरोल-1

0.000 0.000

8 6

भूमिस्वामी जगदीश पि. हरिनारायण पता नि. बहरोल भूमि स्वामी

1.640 1.640

1.210 1.200 0.000 0:010

भूमिस्वामी 10/1

7 नब्बू पिता परसादी ललताबाई पुत्री परसादी पता नि. बहरोल भूमिस्वामी

टूयूबबेल-1 साज-1 छेवला-1 हड्वा -1 जाचेर-1

0.400

10/2

भूमिस्वामी 8 बहादुर सिंह पिता रूपसिंह राजपूत पता नि. हटा भूमि स्वामी

1.730 1.730 0.000 0.000

13/1

भूमिस्वामी 9 सत्यनारायण पि. कच्छेदी भागबाई प्रागबाई पुत्री कच्छेदी जसरथ छोटेलाल शिवराज पिता रूपसींग उर्फ रामसींग उर्मिला पुत्री रूपसींग उर्फ रामसींग रामप्यारी बेबा रूपसींग उर्फ रामसीग पता सा. उल्दन भूमि स्वामी

गुरार-1 पीपल-1 आवला-1 बेरी -1

0.010

1.720 1.710 0.000

13/2

भूमिस्वामी 10 दुरगसींग देशराज उदयभान पिस. दशरथ पता सा. उल्दन भूमि स्वामी

)

कुआपक्का-1 बबूल 1 नीम-1 गुरार-1 जामुन-2 आम-1

14

भूमिस्वामी 11 अशोककुमार पुत्र रामशरण पता उल्दन बन्डा भूमि स्वामी

1.400 1.390 0.000 0.010 कुआपक्का-1

0.000

0.000

1.210 1.210

15

भूमिस्वामी 12 भवरसिंग पि. पप्पू गुड्डी ना.वा. पि. पप्पूपालक भाई भवरसिंग पता नि. बहरोल भूमि स्वामी

0.000

0.110 0.110 0.000

16

भूमिस्वामी

0.080 0.080 0.000 0.000

20

82

0.110 0.110 0.000 0.000

0,000 0.000

232

13 वीरसींग पुत्र घनश्यम जाति पाल पता उल्दन बन्डा 1/2 भूमि स्वामी अर्जुन पुत्र पर्वत जाति पाल पता उल्दन 1/10 भूमि स्वामी विकम पुत्र पर्वत्त जाति पाल पता उल्दन 1/10 भूमि स्वामी बंटी पुत्री पर्वत जाति पाल पता उल्दन 1/10 भूमि स्वामी संगीता पुत्री पर्वत जाति पाल

0.910 0.910

बासभिरा-4 अमरूद -2 नीम-1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1606

पता उल्दन 1/10 भूमि स्वामी कल्लोबाई बेवा पर्वत जाति पाल पता उल्दन 1/10 भूमि स्वामी

[ भाग 1

1.400

0.000

0.000

1.400

भूमिस्वामी 17

14 जाहर पि. धंसा पता नि. बहरोल व भाग भूमि स्वामी

0.180

0.180

भूमिस्वामी 18

0.000 0.000

0.630

21

सेमर-1 0.630

0.000

1.210 0.000

1.210

244

15 देवेन्द्र पुष्पेन्द्रसिंह पिस. देवभानसिंह चन्द्रकांता ववा देवभानसिंग पता नि. बहरोल भूमि स्वामी

कोहा-1 छेवला-2

0.030

1.580 0.000

23

16

भूमिस्वामी रेखारानी जोजे कल्याण शोभा रानी जोजे शेवराम पता नि. शंकरगढ़ सागर भूमि स्वामी

1.610

कुआपक्का-1

कंजी-1

सागोन-2

नीम-1

सूलबबूल-2

अमरूद-3

नीबू-2 केर -1

बेरी-3

पपीता-5

0.010

0.140 0.000

0.150

कुआकच्चा-1

24/1/1

भूमिस्वामी 17

0.000

0.000

0.130 0.130

28/2

0.000 0.000

अमरूद -2 0.080 0.080

43/4

0.400 0.400

43/7

तेजराम पिता गनपत उर्फ गम्पे पटैल पता नि. सलैयाखुर्द बंडा सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमि स्वामी

0.460 0.460 0.000 0.000

43/8

रेंजा-1

0.000 0.000

0.590

0.590

74/2

छेवला-1 अमरूद -1

जामून-1

0.000

पीपल-2 0.140 0.140 0.000

24/2

भूमिस्वामी

0.000 0.000

0.130 0.130

28/4

18 काशीराम पिता गनपत उर्फ गम्पे पटैल पता सा. बहरोल भूमि स्वामी

0.000 0.000

0.710 0.710

43/2

0.220 0.000 0.000

0.220

43/10

0.600 0.590 0.000 0.010

74/1

कुआपक्का-1 उमर-1 अमरूद-4 नीबू-4

0.000

0.130 0.000

0.130

28/1

भूमिस्वामी

0.010

0.000

1.190

कुआपक्का-1 1.200

43/1

19 बिहारी रामप्रसाद पिस. श्यामलाल शांतीबाई वेवा श्यामलाल शारदाबाई गुलाबबाई पुत्री श्यामलाल पटैल पता सा. बहरोल भूमिस्वामी

टूयूबबेल-1

सूलबबूल-1

नीम-2 गुजा-1

यूकेलिपटिस-5 बेरी-1

आवला-1

बासभिरा-2

सीसम-2

0.100

43/5

गुजा-1 बेरी-1

0.220 0.000 0.000

0.220

43/9

0.000 0.000

0.130

0.130

28/3

भूमिस्वामी

0.620 0,000 0.010

0,630

43/3

20 नोनीबाई वेवा जयराम अशोक महेश महेन्द्र पिस . जयराम मालती पु. जयराम पटैल पता

कुआपक्का-1 अमरूद-1 1607

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

0.000

0.080 0.000

0.080

43/6

सा. बहरोल भूमि स्वांमी

0.220

0.220

43/11

0.010

0.000

0.590 0.580

74/3

0.000

29

भूमिस्वामी 0.700 0.700 0.000

कुआपक्का-1 रेजा-1 बेरी -2 गुमेर-1

0.010

0.420 0.000

0.430

31

कुआपक्का-1

0.000

0.000

48 21 पुनू पंचू पिस. गन्दुवा लच्छी बारीबाई पुत्री गन्दुवा नि. बहरोल ईश्वरबाई प्रेमबाई पुत्री गनपत पता नि. चन्द्रपुरा भूमि स्वामी

0.510 0.510

0.000 0.020

0.720 0.700

30/1

भूमिस्वामी 22 पुनू पुत्र गंदुवा जाति लोधी पता सलैया खुर्द बन्डा सागर मध्य प्रदेश 3/72 भूमि स्वामी पंचू पुत्र गंदुवा जाति पटेल पता बहरोल बंडा सागर मध्य प्रदेश 3/72भूमि स्वामी लच्छणीबाई पुत्री गन्दुवा जाति पटेल पता बहरोल बंडा सागर मध्य प्रदेश 23/72भूमि स्वामी बारीबाई

पुत्री गन्दुवा जाति पटेल पता बहरोल बंडा सागर मध्य प्रदेश 23/72भूमिस्वामी

कुआपृक्का-1 कुआकच्चा-1 छेवला-1

0.880 0.000 0.020

0.900

32

भूमिस्वामी 23 दयाराम प्यारेलाल धुन्चे हल्काई पिस. परमसुख पटैल पता सा. बहरोल भूमि स्वामी

कुआपक्का-1 ट्यूबबेल-1 बबूल-1 रेंजा-1 अमरूद-2

0.030

33/1

भूमिस्वामी, 24 देवीसींग पिता कीरतसिंह पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.000

0.000

1.120 1.120

44/1

नीम-1 बबूल-1

0.590 0.590 0.000 0.000

68/1

0.000 0.020

0.170 0.150

89/1

कसई-1 नीम-1 बेरी-4 सूलबबूल-45 चमेली-1 सागोन-1 कपास-1 अमरूद-5 नीबू-2 बेल-3 आवला-3 अनार-1

0.220 0.000 0.000

0.220

144/1

0.000

छेवला-1

0.000

218/1 0.640 0.640

0.400 0.400 0.000 0.000

222/1/1

0.000

0.000

0.030 0.030

33/2

भूमिस्वामी 25

0.010

0:160 0.000

0.170

89/2

रामकुमार भाईसहाब मेघराज पिता बलराम सावित्री बे . बलराम राजेश्रवरी पिता बलराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सूलबबूल-4 नीम-1 इंमली-2 चमेली-1 बेरी-4 अनार-1 अमरूद-3

0.060

34

भूमिस्वामी 26. कुशुमबाई पति राजाराम पता नि. बहरोल भूमि स्वामी

छेवला--1 बबूल-1 रेंजा-1 भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1608

0.000 0.000

0.620

0.620

35

भूमिस्वामी 27

0.000

0.000

0.520

36 कौशिल्याबाई पिता हल्के पता बंडा 1/9 भूमि स्वामी विकमसीग गजराजसींग जाति लोधी पता बहरोल 1/15 भूमि स्वामी गिरवरसींग पुत्र गजराजसींग जाति लोधी पता बहरोल 1/15 भूमि स्वामी शिवकली पुत्री गजराजसींग जाति लोधी पता बहरोल 1/15 भूमि स्वामी हल्ली पुत्री गजराजसींग जाति लोधी पता बहरोल 1/15 भूमि स्वामी कुसुमबाई बेवा गजराजसींग जाति लोधी पता बहरोल 1/15 भूमि स्वामी भीकम पुत्र गुलाबसींग जाति लोधी पता बन्डा 1/12 भूमि स्वामी देशराज पुत्री गुलाबसींग जाति लोधी पता बन्डा 1/12 भूमि स्वामी राजसींग पुत्र गुलाबसींग जाति लोधी पता बन्डा 1/12 भूमि स्वामी गंगाबाई बेवा गुलाबसींग जाति लोधी पता बन्डा 1/12 भूमि स्वामी सुदामाबाई पुत्री हल्के जाति लोधी पता बन्डा 1/9 भूमि स्वामी कड़ोरी पुत्र हल्के जाति लोधी पता बन्डा 1/9 भूमि स्वामी

0.520

0.550

0.000

0.000

0.550

37/1

भूमिस्वामी

टूयूबबेल-1

0.520 0.000

0.520

0.000

कोहा-1

195/1

28 इमरत सिंह पिता शोभाम पता सा. देह बंडा 1/3 भाग भूमि स्वामी प्रेमसिंह पिता शोभाराम पता सा.देह बंडा 1/3 भाग भूमि स्वामी कुसुम पुत्री शोभाराम पता सा.देह 1/3 भाग, भूमिस्वामी

0.000

0.420

0.010

0.430

37/2

भूमिस्वामी 29

कुआकच्चा-1 सीसम-2 छेवला-1

0.000

0.640

0.000

छेवला-1 0.640

195/2

ध्रुवसींग पुत्र हीरासींग जाति लोधी पता सलैया खुर्द 1/3 भूमि स्वामी हम्मीरसींग पुत्र हीरासींग जाति लोधी पता सलैया खुर्द 1/3 भूमि स्वामी कुंबरबाई बेवां हीरासींग जाति लोधी पता सलैया खुर्द 1/3 भूमि स्वामी

0.700 0.000 0,000

38

भूमिस्वामी 30

0.700

यूकेलिपटिस-3 रूसल्ला-1 बेरी-4

0.660 0.000

65

0.660

0.000

0.000

0.450

0.000

181

0.450

0.000

1.150 1.150

0.000

195/3

रतनबाई वेवा खेतसींग भूपेन्द्र प्रवेन्द्र ना.वा.पि. खेतसींग बबीता वा. आरती पुष्पा ना.वा.पुत्री खेतसींग पा मॉ रतनबाई वेवा खेतसींग प्रहलाद पि. पर्वतसींग बड़ी बहू उर्फ बेटीबाई वेवा पर्वतसींग पता सा. बहरोल भूमि स्वामी

कोहा-1 छेवला-3 रूसल्ला-1

0.000

0.200

198/1

0.000 0.000

39

भूमिस्वामी 31 भबूदे जगन्नाथ पि. भग्गे भना पुत्री भग्गे सीताराम शालकराम मलखान पि. गनेश फूलबाई मल्लोबाई पुष्पाबाई पुत्री गनेश पता सा. बहरोल भूमि स्वामी

0.120 0.120 1609

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

0.130 0.130

भूमिस्वामी 40

32 नंदराम पुत्र बारेलाल पता बम्होरी हुड्डा 1/4 भूमि स्वामी प्यारेलाल पुत्र बारेलाल पता बम्होरी हुड्डा 1/4 भूमि स्वामी राजाराम पुत्र बारेलाल पता बम्होरी हुड्डा 1/4 भूमि स्वामी रामदीन पुत्र बारेलाल बम्होरी हुड्डा 1/4 भूमि स्वामी पता

0.130

0.130

भूमिस्वामी 41

33 भबूदे जगन्नाथ पि. भग्गे सीताराम शालकराम मलखान पि. गनेश गोराबाई बेवा गनेश फूलाबाई मल्लोबाई प्रभाबाई भूमि स्वामी पुत्री गनेश पता नि. बहरोल भूमि स्वामी

खेर-1

0.130

0.130

भूमिस्वामी 42

34 तिजई पिता पंचू सियाबाई कमलाबाई पुत्री पंचू छोटे रगनाथ राम पिस. टूडे मथुराबाई देवा मन्नू रोहण वा. जग्गो मल्ली सुखवती ना.वा.पु. मन्नू वली मॉ मथुराबाई वेवा मन्नू रामकली वेवा . हरवंशी, रतीबाई पुत्री हरीसींग नि. बहरोल भूमि स्वामी

0.230 0.000 0.010

0.240

नीम-1

44/2/1

भूमिस्वामी

35 सावित्री वेवा बलराम राजपूत पता सा. देह भूमि स्वामी

0.190 0.190 0.000 0.000

44/3

36

भूमिस्वामी

0.210 0.210 0.000 0.000

45/3

पर्वत्तसींग उर्फ उजयारसींग पि. महाराजसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

61/1 0.800 0.800 0.000 0.000

0.000

बरगद-2

61/2 0.300 0.300 0.000

0.530 0.000 0.000

0.530

96/3

गूंजा-1 रेजा-1 अस्तो-1 आम -1 बेरी-2

0.030 0.020 0.000 0.010

116

अमरूद -1

बेल-1

0.060 0.000 . 0.000

बेरी-1

126/1 0.060

0.060

बेरी -1

126/2

0.060 0.000 0.000

0.000 0.000

0.150 0.150

131/2

सागोन-3 यूकेलिपटिस-5 सूलबबूल-14 आवला-6

0.000

0.210 0.210 0.000

144/2

0.000 0.000

0.270

203

0.270

0.470 0.000

0.470

0.000

204/1

0.140 0.000 0.000

205/1 0.140

37    रमेश पिता मोहन पता नि. ग्राम  भूमिस्वामी   45/1      0.210   0.210   0.000   0.000
     भूमिस्वामी                                  61/4     0.290    0.290   0.000   0.000     गुमेर-1
                                                 96/1      0.530   0.530   0.000   0.000

बबूल-2 सागोन-1 कोहा-1 बेरी -1 सूलबबूल-5 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1610

भूमिस्वामी 38 कल्लोबाई जोजे उजयारसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 39 शेरसींग गोदनसींग पि. जनकसींग भवरसींग पि. पप्पू बारी बहू वेवा पल्टू गुड्डीबाई पुत्री पप्पू शिवसींग परताप ईदल लखन पिता भगुन्त राधाबाई वेवा मगुन्तसींग सा. बहरोल भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 40 दरयान पि. परमसुख पता नि. बहरोल भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 41 गजराजसींग पिता नोनेजू पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 42 इमरत पिता नोनेजू पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 43 साहबसींग पिता उमराव पता बंडा सागर मध्यप्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी सुमित नाबालिंग पिता पिटपिट संरक्षक खुद माँ धनबाई जाति लोधी पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/24 भूमि स्वामी

[ भाग 1

सागोन-5 130/2 0.020

सूलबबूल-3 अमरूद-1

बेल-1

0.000 0.000

0.150 0.150

रेंजा-1 131/1

0.000

0.320

159

0.320

0.000

बबूल-1 सूलबबूल-1

0.230 0.000 0.000

0.230

204/2

0.070

छेवला-1 205/2

0.210 0.210 0.000 0.000

45/2

0.300 0.300 0.000 0.000

61/3

0.000

46

1.060

1.060

0.000

0.000

47

0.500

0.000

0.000

0.310 0.310

49

0.300

51

बेरी-1 112

0.030

0.040 0.000

114

0.040 0.000

सूलबबूल .- 1 बेरी-2

0.060

125

सूलबबूल-2 बबूल-1 बासभिरा-2 ईमली-1

सेंमर-1 163

0.100

167

0.410 0.410 0.000 0.000

गुरार-1

200

0.470 0.000 0.000

0.470

50

0.310 0.310 0.000 0.000

0.000

0.080 0.080

109

0.000

सूलबबूल-3 जामुन-1 बेरी-6 अमरूद-1

0.000 0.000

0.070

0.070

121

सागोन-1 बेरी-1

160

0.100 0.100 0.000 0.000

0.500 0.000 0.010

0.510

164

कुआ पक्का-1

नीम-1

0.000

0.600 0.600

201

0.000

सूलबबूल -1

0.310 0.000 0.000

52

0.310

रेंजा-2 पीपल-1 खेर-1 बबूल-1 नीम-1 बेरी-2

रेंजा-2 0.470 0.470 0.000 0.000

69

0.000

बेरी -1 0.060 0.060 0.000

110 1611

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

0.050

0.020

127

सागोन-1 सूलबबूल-3 नीबू-1 अमरूद -3

221

0.530 0.530

सोमपाल नाबालिंग पुत्र पिटपिट संरक्षक खुद माँ धनबाई जाति लोधी पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/24 भूमि स्वामी सुमन नाबालिंग पुत्री पिटपिट संरक्षक खुद माँ धनबाई'जाति लोधी पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/24 भूमि स्वामी धनबाई बेवा पिटपिट जाति लोधी पता सलैया खुर्द बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/24 भूमि स्वामी गुलझार पिता उमराव पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/6 भूमि स्वामी भूरे पिता उमराव पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/6 भूमि स्वामी हनमत पिता उमराव पत्ता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/6 भूमि स्वामी मूरीबाई बेवा उमराव पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/6 भूमि स्वामी

1.100 1.100 0.000 0.000

53/1

भूमिस्वामी

44 बाबूसींग पिता रतनसींग पता सा. देह भूमि स्वामी

चिरोल-1 रेंजा-3 , नीम-1 छेवला-1

1.400 1.400 0.000 0.000

87/1

रेंजा-2 पीपल-1 सूलबबूल-5 सागोन-2 कोहा-2 बेरी-15 मेनार-10 खजूर-8

0.190 0.170 0.000 0.020

90/1

बबूल-2 बासभिरा -1 सूलबबूल-1 कचनार-1 बेरी-6 इमली-1

1.230 1.230 0.000 0.000

223/1

सूलबबूल -1 छेवला-1 पीपल-1 रेजा-2

1.000 1.000 0.000 0.000

223/2

0.020 0.000 0.020 0.000

भूमिस्वामी 53/2

45 मुन्नीबाई पति देवेन्द्रसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1.200 0.000 0.000

46.

भूमिस्वाभी 53/3 1.200

आवला-1 बेरी-1

0.060

168/1

प्रतीकसिंह ना. वा. वल्द व वली विजयसिंह वल्द बलवन्तसिंह पता सा. बहरोल भूमि स्वामी

2.340 2.340 0.000 0.000

178/1

2.300 2.300 0.000 0.000

47

भूमिस्वामी 54/1

महुआ-3 आवला-1 रामराज ना बा पिता जनकसिंह पंता निवासी कुल्ल सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमि स्वामी

1.150 1.150 0.000 0.000

54/2/1

बबूल-1

भूमिस्वामी

0.200

30/2

48 जनकसींग पिता गजराजसींग पता सागर भूमि स्वामी 1612

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

[ भाग 1

0.350 0.000 0.000

रेंजा-1 0.350

57/1

भूमिस्वामी 49

0.000

0.520 0.520 0.000

138

दुर्जनसींग पि. फूलुसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.500

191

1.600 0.000 0.000

1.600

चिरोल-1

57/2

भूमिस्वामी 50 अरविन्द पिता रामविशाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

येरमा-2

छेवला-1

साज-1 केंथ -1

बेरी-1

2.260 2.250 0,000 0.010

58/1

भूमिस्वामी 51

कुआपक्का-1

महुआ-1

साज-1

कसई-1

छेवला-1

अमरूद-2

0.060

145

0.060

180/1

0.820 0.000 0:000

0.820

58/2

उदयमान पिता रूपसींग पता सा. देह सागर म० प्र ० 1/7 भाग भूमि स्वामी भगवानसींग पिता रूपसींग पता सलैया खुर्द बन्डा सागर म०प्र० 1/6 भाग भूमि स्वामी इंद्राजसिंह पिता रूपसींग पता सलैया खुर्द बन्डा ' सागर म० प्र० 1/6 भाग भूमि स्वामी मझली विन्ना पुत्री रूपसींग पतासलैया खुर्द बन्डा सागर म ०प्र ० 1/6 भाग भूमि स्वामी हल्की बिन्ना पुत्री रूप सींग पता सलैया खुर्द बन्डा सागर म०प्र० 1/6 भाग भूमि स्वामी जसवंत, प्रति. पिता वीरसींग, राजबाई बेवा वीरसींग सा. देह पता सागर म०प्र ० 1/42 भूमि स्वामी प्रहलाद, महेन्द्र, प्रियंका, पिता नरेन्द्रसिंह सा. देह पता सागर म ० प्र ० 1/6 भूमि स्वामी

0.400

58/3

भूमिस्वामी 52

2.390 0.000

2.400

0.010

178/2

शांतीबाई जोजे गनेश पटैल पता सा. सागर भूमि स्वामी

कुआपक्का-1

179

0.070 0.070 0.000 0.000

0.090

180/2

0.000

0.390 0.000

0.390

58/4

53

भूमिस्वामी गोविद पिता घनश्याम पता सा. देह भूमि स्वामी

0.000

0.950 0.950 0.000

59/1

भूमिस्वामी 54

साज-2 बीजे-2 खेर-1

0.000

0,100 0.100 0.000

59/6

शिवराजसींग भूपंन्द्रसींग गनेशसींग खिलानसींग पि. मर्दनसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.000

113/1 0.020 0.020 0.000

कुआपक्का-1 नीबू-1 बेरी-1

0.130 0.130 0.000 0.000

135/1

169

0.000

0.040

0.040

0.000

0.000

0.150

0.000

0.150

176/1

0.000

0.040 0.040 0.000

176/2

0.000

188/2 0.190 0.190 0.000

0.000

1.340 0.000

240

पीपल-1 1.340

बेरी-1

0.000

0.760 0.760 0.000

छेवला-3

59/2

55

भूमिस्वामी

बबूल-1

70

सागर ना बा बल्द वली अरविन्द्र सिंह पिता राधेसिंह पता सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमि स्वामी

0.270

0.270 0.000 0.000

सेमर-1

133

0.110 0.110 0.000 0.000

बेरी-1

0.000 0.000

0.130

0.130

135/2

0.050 0.000

कोहा-1

213

0.050 0.000

0.000 0.000

0.120

219/1

0.120

219/2 0.290 0.290 0.000 0.000 1613

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

0.000

0.810 0.000

59/3, 0.810

56

भूमिस्वामी

गुजा-1

59/7-

बारेसींग पिता खलकसींग लोधी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.10

0.000

0.000

0.170 0.170

113/2

बबूल-1

सूलबबूल -7

बेरी-1

0.080 0.080 0.000 0.000

नीम-1

135/3

सूलबबूल-2

कोहा-1

बबूल-1

नीबू-2

0.190 0.000 0.000

188/1 0.190

0.170 0.000 0.000

बीजा-1 0.170

188/4

छेवला-1 0.410 0.410 0.000 0.000

197/1

केम-1

202/2

0.200

कंजी-1

0.710 0.710 0.000 0.000

59/4

भूमिस्वामी

महुआ-1

सेंमर-1

0.100 0.100 0.000 0.000

खेर-2

59/8

57 भगवत पिता देवीसींग चदाबाई पुत्री देवीसींग गिरजाबाई बेवा देवीसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.000

0.020 0.020

0.000

113/3

सूलबबूल -1

अमरूद-5

नीबू-2

खजूर-1

बेरी -2

इमली-1

140

0.320 0.320 0.000 0.000 यूकेलिपटिस5

0.410 0.410 0.000 0.000 सागोन-1

197/3

सूलबबूल-4

0.080 0.080 0.000 0.000

छेवला-3

202/3

सूलबबूल-3 अस्तो-1

0.150 0.000 0.000

206

0.150

0.720 0.720 0.000 0.000

छेवला-3

59/5

भूमिस्वामी

0.100

59/9

113/4 0.020

58 बृजरानी बेवा छोटेलाल कल्याण पिता छोटेलाल पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

सूलबबूल-2 चिरोल-1

गुजा-1 बेरी -1

0.260 0.000 0.000 कर्र -1 बेरी -1

135/4 0.260

0.000

188/3 0.180 0.180 0.000

बेरी -1

197/2 0.410 0.410 0.000 0.000

202/1

0.200 0.200 0.000 0.000

पीपल-1

छेवला-3

1.690 1.690 0.000 0.000

60

भूमिस्वामी 59

खेर-1

छेवला-1

97

1.370 1.370 0.000 0.000

पीपल-1

0.030 0.000 0.010 0.020

117

सूलबबूल-1 अमरूद-2

मुनगा-1

0.010 0.000 0.010

0.020

119

मूरतसींग पुत्र लटकन 1/10 भाग , चन्द्रभान पुत्र लटकन 1?/10 भाग राजकुमारी पुत्री लटकन 1/10 भाग , विनीता पुत्री लटकन 1/10 भाग, सुशीलाबाई वेवा लटकन 1/10 भाग , ग्याबाई वेवा अर्जनसींग लोधी 1/2 भाग भूमिस्वामी साकिन सलैया खुर्द

अमरूद-2 बेल -1 1614

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

0.010 खिन्नी-1

120

0.020 0.010 0.000

मुनगा-1

अमरूद-1

0.000

128

0.060 0.000

0.060

0.000

129

0.050 0.050 0,000

सूलबबूल-6

0.820 0.810 0.000 0.010

132

कुआपक्का-1

सूलबबूल-1

रेंजा-1 बेरी-2

आवला-2

अमरूद-4

इमली-2

नीबू-1 केथ -1

62

60

भूमिस्वामी घनश्याम पिता पल्टू पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

2.710 2.710 0.000 0.000 धवई -1

महुआ-1

छेवला-1

बेरी-2

0.550 0.550

0.000

93

0.000

सूलबबूल10 बबूल -1 बेरी-3

0.000

99

0.210 0.210 0.000

सूलबबूल-4

बबूल-1

बेरी-6

अमरूद-1

मुनगा-1

100

1,940 1.940 0.000 0.000 टूयूबबेल-1

सागोन-4

सूलबबूल-6

बासभिरा-2

बेरी -11

आवला-1

0.000

रेंजा-1

152

0.370 0.370

0.000

1.040

0.000 0.000

155

1.040

छेवला-2

पीपल-1

सूलबबूल-3

0.370 0.370 0.000 0.000

रेंजा-1

63/1

61

भूमिस्वामी

0.290 0.000 0.000

रेंजा-1

68/2

शिवराजसींग पिता मर्दनसींग लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी

0.290

बेरी -1

0.290

68/3

1

0.290

0.000 0.000

चिरोल-1

184

0.100 0.100 0.000 0.000

186

62

0.250 0.250 0.000 0.000

0.370 0.370 0.000 0.000

भूमिस्वामी 63/2

नम्रता सिंह पत्नि विजयसिंह राजपूत सा. सागर भूमि स्वामी

63

0.850 0.000 0.000

0.850

छेवला-2

भूमिस्वामी 66

तिलकसींग पि. रूपसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

पीपल-1

67

64

भूमिस्वामी धनश्याम पि. पल्टू पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.810

0.000

0.810 0.000

गुमेर-1

छेवला-1

0.000

103

0.010 0.000 0.010

0.550 0.550 0.000 0.000 खेर-2 रेंजा-1

भूमिस्वामी 75/1

65 गब्बर पिता खूबसींग पता सा. बहरोल भूमि स्वामी

बबूल-1

0.550 0.550 0.000 0.000

75/2

भूमिस्वामी 66 राजमहेन्द्र सिंह पिता खूबसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.050

75/3

भूमिस्वामी 67 राधाबाई रुक्मन बाई उर्मिलाबाई पुत्री खूबसिंह तुलसाबाई बेवा खूबसिंह नि. ग्राम भूमि स्वामी 1615

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

76

भूमिस्वामी 0.120 0.120 0.000 0.000

0.000 0.000

0.080

83 68 सुनीला पति राजेश सराफ पता सा. पुरव्याऊ टोरी सागर भूमि स्वामी

0.080

रेंजा-1

सूलबबूल-3

84

0.350 0.350 0.000 0.000

बबूल-3

बेरी-5

1.240 0.000 0.000

1.240

छेवला-1

87/2

पीपल-1

बबूल-1

बेरी-3

खजूर-1

0.190

0.190

90/2

0,000 0.000

1.060 1.060 0.000

77

69

भूमिस्वामी प्यारेलाल वल्द तिजई पत्ता सा. देह भूमि स्वामी

0.000 सूलबबूल-6

नीम-3 खेर-2

यूकेलिपटिस-2

बासभिरा-3

चिरोल-1

अस्तो-4

छेवला-2

रेंजा-1 बेरी -3

आवला-1

अमरूद -1

0.080 0.080

85

0.820

0.830

कुआपक्का1

भूमिस्वामी 86

70 इमरत पि. भावसींग पता नि. बहरोल भूमि स्वामी

71

रेंजा-2

सूलबबूल-5

अस्तो-1

गुरार-2

0.220 0.200 0.000 0.020 बासभिरा-4

भूमिस्वामी 88

उजयारसिंग पि. जसरथसींग पता. नि. ग्राम भूमि स्वामी

नीम-1 बेरी-3

सूलबबूल-1

कंजी-1

मुनगा-1

अनार-1

पपीता-2

1.480 1.480 0.000 0,000

196/1

0.530 0.530 0.000 0.000

रेंजा-1

96/2

72

भूमिस्वामी हरीसींग पिता महराजसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

छेवला-1

0.030

130/1

0.140 0.140 0.000 0.000

131/3

73

0.220 0.000 0.220 0.000

नीम-1

भूमिस्वामी 98

बेरी -10

बेरी -1

0.700

238

गनेश पि. खुन्ना नि. जबलपुर देवसींग पि. कीरतसींग रामकुमार भाईसाब मेघराज पि. बलराम वली सावित्री वेवा बलराम राजेश्वरी पिता बलराम पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

छेवला-1

0.040 0.000 0.040 0.000

101

भूमिस्वामी 74

0.060 0.000 0.060 0.000

102/ब

श्री विन्द्रावन बाग मंदिर गोपालगंज ट्रस्ट सागर अक् अध्यक्ष प्रबंधक समिति अतिकले . महो. सागर देवस्थान

104

भूमिस्वामी 75 देवीसींग पिता कीरतसींग रामकुमार भाईसाब मेधराज पिस. बलराम सावित्री वेवा बलराम राजेश्वरी पुत्री बलराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.010 0.000 0.010 0.000 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1616

[ भाग 1

106

76

भूमिस्वामी 0.050 0.050 0.000 0.000

1.280 1.280 0.000 0.000

239

0.640 0.640 0.000 0.000

218/2

भावना पति टेकचेंद सौरभ गौरव पल्लव पिता टेकचंद संतोष पिता डालचॅद सुषमा माया प्रभा सॅतोष पिता डालचंद सुषमा माया प्रभा पिता डालचंद सा. देह पता सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

0.120 0.120 0.000 0.000

107

भूमिस्वामी

0.000

0.010

108

77 हरीशंकर पि. जालम नि. बम्होरी जगदीश नर्मदाबाई वेवा मर्दन भूपेन्द्र शिवराज गनेश खिलान पिस. मर्दनसींग बड़ीबैन सावित्री गुड्डीडब्बी नन्नी पिस. मर्दनसींग नि. ग्राम भूमि स्वामी

111

भूमिस्वाभी 78

0.070 0.000 0.070 0.000

मुनगा-1 बेरी-1

0.000

0.040 0.000

118

रमजू पिता नोनेजू उजयारसींग वल्द महराजसींग लोधी सा. सलैया पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.040

सूलबबूल-3 बेरी -1

122

0.070 0.070 0.000 0.000

इमली-1

162

0.080 0.080 0.000 0.000

रेंजा-1 0.380 0.380 0.000 0.000

166

0.000

0.640 0.640 0.000

220

छेवला-1

134

भूमिस्वामी 0.040 0.040 0.000 0.000

0.000 नीम-1 रेंजा-1 0.080

136

0.350 0.000 0.000

0.350

137

79 फूलबाई उर्फ फूलाबाई पत्नि अमान पता सागर मध्यप्रदेश 'संपूर्ण भाग भूमि स्वामी

0.200

139

भूमिस्वामी

छेवला-1 0.500

0.000

227

कोहा-1 0.740 0.000 0.000

0.740

228/2

छेवला-2

0.290 0.000 0.000

0.290

234/2

80 चिंतामन पिता अमान जाति यादव पता सागर 1/6 भूमि स्वामी अशोक पिता अमान जाति यादव पता सागर 1/6 भूमि स्वामी रामगोपाल पिता अमान जाति यादव पता सागर 1/6 भूमि स्वामी फूलबाई बेवा अमान जाति यादव पता सागर 1/6 भूमि स्वामी मालतीबाई पुत्री अमान जाति यादव पता सागर 1/6 भूमि स्वामी जगवंती पुत्री अमान जाति यादव पता सागर मध्य प्रदेश 1/6 भूमि स्वामी

0.220 0.000 0.000

0.220

141

भूमिस्वामी 81 कपूरीबाई पत्नि धरमसींग लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी

0.000

146

भूमिस्वामी 82 चन्द्रभान ना.वा.पि. वली लटकनसींग नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.060 0.000 0.060

0.300 0.300 0.000 0.000

150/1

भूमिस्वामी 83 धनीराम पि. नंदू सुहागरानी जोजे

150/2

भूमिस्वामी 84

धनीराम नि. बहरोल भूमि स्वामी धनू पि. नंनू पंचोबाई जोजे धनू पत्ता नि. बहरोल भूमि स्वाभी

0.300 0.300 0.000 0.000

0.300 0.300 0.000 0.000

150/3

भूमिस्वामी 85 बाबूलाल पि. मुन्डा ललताबाई जोजे बाबूलाल पता नि. बहरोल भूमिस्वामी

0.300

150/4

भूमिस्वामी 86 सीताराम पि. मुन्डा चतरा-बाई जोजे सीताराम पता नि. बहरोल भूमि स्वामी 1617

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

0.300

0.000

0.000

0.300

भूमिस्वामी 150/5

87. बिहारी पि. फूल्ला चन्दाबाई जोजे बिहारी नि. बहरोल भूमि स्वामी

0.300 0.300

150/6

भूमिस्वामी

88 हल्लू पि. फूल्ला पता नि. बहरोल भूमिस्वामी

0.300

150/7

89

भूमिस्वामी

मुन्ना पि. भूरे शीलाबाई जाजे मुन्ना नि. बहरोल भूमि स्वामी

0.000 0.000

0.300 0.300

150/8

भूमिस्वामी

90 गिरधारी पि. भूरे कल्लोबाई जोजे गिरधारी नि. बहरोल भूमि स्वामी

0.000 0.000

0.300 0.300

भूमिस्वामी 150/9

91 कुन्जन पि. किशोरा प्रभाबाई जोजे कुन्जन नि. बहरोल भूमि स्वामी

0.300 0.300 0.000 0.000

भूमिस्वामी 150/10

92 नारान पि. धूदरा रामबाई जोजे नारांन नि. बहरोल भूमि स्वामी

0.000

0.300 0.300 0.000

150/11

भूमिस्वामी

93 हरनाम पि. कडोरी बबीता बाई जोजे हरनाम पता नि. बहरोल भूमि स्वामी

0.000

0.300 0.300 0.000

150/12

भूमिस्वामी

94

सतकटा-2 छेवला-2 संदीप सौरभ ना.ना.पि.तुलसी राधारानी जोजे तुलसी पता नि. बहरोल भूमि स्वामी

0.000

0.300 0.300 0.000

150/13

भूमिस्वामी

95 दुरजन पि. नंनू कांटीबारी जोजे दुरजन नि. बहरोल भूमि स्वामी

0.300 0.000 0.000

0.300

150/14

भूमिस्वामी

96 दयाराम पि. पल्टू मजली बहू जोजे दयाराम पता नि. बहरोल भूमि स्वामी

0.000

0.300

0.000

0.300

150/15

भूमिस्वामी

97 शेखर पि. अमोल सजली बहू जोज शेखर पता नि. बहरोल भूमि स्वामी

0.000

0.410

0.000

0.410

सागोन-1

भूमिस्वामी 153

98   बलराम सुखसींग गुडडु उर्फ
     रामप्रसाद पिता भुजबल संदीप बा                156      1.050    1.050   0.000   0.000
     धनीराम हल्ले भैया नाबा वली व
                                                  212      1.680    1.680   0.000   0.000
     खुद मा मजली बहू वेवा दिनेश
                                                  217      0.080    0.080   0.000   0.000
     सजोबाई पुत्री दिनेश पता सा.
     उल्दन भूमि स्वामी
                                                           0.080    0.080   0.000   0.000

भूमिस्वामी 161

99, निर्भयसिंह पिता धरमसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

सीसम-1 छेवला-1 कंजी-1

0.380 0.000 0.000 सागोन-4

0.380

100

भूमिस्वामी 165

साहबसींग , गुलझार सींग पि. उमराव सींग नि. ग्राम भूमिस्वामी

0.800 0.000 0.000

0.800

168/2

भूमिस्वामी

101 तुलसाबाई पति रूपनारायण पता सा. देह भमि स्वामी

नीम-1 उमर-1 रेंजा-1

0.000 0.000

1.550

1.550

भूमिस्वामी 177

102 साहबसींग कोमलसींग विश्वनाथ राजकुमार पिस. हरीसींग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.220 0.000 0.000

0.220

182/1

103

भूमिस्वामी

विमलाबाई वेवा चेनसींग नीलेस नीतेश ना.वा.पिस. चेनसींग बड़ीबेन रश्मि ना.वा. पुत्री चेनसींग पालक मॉ विमलाबाई वेवा चेनसींग शीलाबाई पुत्री गुलझारसींग पता सा. बहरोल भूमिस्वांमी [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1618

0.000 0.000

0.210 0:210

182/2

104

भूमिस्वामी ललताबाई पति हम्मीरसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.000

0.130 0.130 0.000

198/2/2

0.010

0.000

182/3 0.220 0.210

भूमिस्वामी 105 शारदा बाई पति बहादुर पता नि. मगरघा भूमि स्वामी

कुआपक्का-1

0.220 0.220 0.000 0.000

182/4

0.000 0:000

0.120

198/2/1 0.120

0.120 0.120

198/2/3

106

0.010

1.430 1.420 0.000

कुआपक्का-1

भूमिस्वामी 183

किरनबाई हल्लीबाई पुत्री वीरसींग बलवत सिंह पिता उमराव सिंह पता सा. बहरोल भूमि स्वामी

छेवला-1

बबूल-1 बेरी -1

0.000

0.000

189

1.330 1.330

1.180

185

107

भूमिस्वामी रूपनारायण पिता रामचरण पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

1.180 0.000 0.000

0.000 छेवला-1

0.000

229

1.790

1.790

230

0.500

पीपल-1

0.030 0.030 0.000 0.000

236

0.000

0.110 0.110 0.000

241

0.000

242

0.780 0.780 0.000

0.450 0.000 0.000

छेवला-2

190

108

भूमिस्वामी संतोष पिता रूपनारायण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0,450

192

भूमिस्वाभी 109 साहबसींग पि. उमरावसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

कोहा -1 0.300 0.300 0.000 0.000

पीपल-1

0.370 0.370 0.000 0.000

193

भूमिस्वामी

110 राजासिंह पिता गुलझार सिंह जाति लोधी पता सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमि स्वामी

बबूल-3 कोहा-2

0.520 0.520 0.000 0.000

196/2

भूमिस्वामी 111 बिहारी , नंनेभाई संतोष पि. गनेश पता नि. उल्दन भूमि स्वामी

0.000

छेवला-4 0.730 0.730 0.000

199

भूमिस्वामी 112 प्यारेलाल पि. तिजई पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

0.000 0.000

0.240 0.240

208/1

0.100

209

0.200

210/1

207

113

भूमिस्वामी 0.560 0.560 0.000 0.000

0.330 0.330 0.000 0.000

208/2

मनोजकुमार पिता सुखनंदन पता सा. कटरा बाजार सागर भूमि स्वामी

सागोन-1

210/2 0.200 0.200 0.000 0.000

222/1/2 0.200 0.200 0.000 0.000

0.000 0.000

222/2 0.400 0.400

0.000

0.000

211/1 0.190 0.190

भूमिस्वामी 114 बलराम पिता भुजबल सा. देह पता सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

रूसल्ला-1 छेवला-1

0.060 0.060 0.000 0.000

211/2

0.210 0.210 0.000 0.000

214

भूमिस्वामी 115

1.690

216

श्री देव महादेवजी मंदिर देह मुह. अति.कले. एवं अध्यक्ष प्रबंधक सिमति श्री विन्द्रावन बाग मंदिर ट्रस्ट गोपाल पता गंज सागर देवस्थान

1.680 0.000 0.010 पीपल-2 1619

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

116

0.800 0.800

पीपल-1

भूमिस्वामी 226

मोहनसींग पिता करनसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

सूलबबूल-1 चिरोल-1

छेवला-1

0.000 0.000

0.900

कटउमर-1 0.900

228/1

117

भूमिस्वामी जगत कृष्णपाल पिस. धनीराम यादव पत्ता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

छेवला-3

गुजा-1

कोहा-1

अस्तो-1

0.000 0.000

0.290 0.290

234/1

काकेर-1 उमर-1

0.000

छेवला-3 0.270 0.270 0.000

235/1

छेवला-2 0.760 0.760 0.000 0.000

भूमिस्वामी 231

118 नत्थीबाई सावित्री बाई पुत्री गनेशसींग विकाश नाबा पिता करनसींग प्रियन्का प्रीति बा रोशनी नाबा पिता करनसींग वली व खुद माँ बड़ी बहू वेवा करनसींग राजा रोहित बृजेश नाबा पिता धनसींग वली व खुद मॉ राजकुमारी उर्फ हल्की बहू वेवा घनसींग नि. ग्राम भूमिस्वामी

0.000

0.000

0.360 0.360

भूमिस्वामी 233

119   उजयारसींग पिता दशरथ
      बजरानी वेवा दशरथ मुलाबाई
      नन्नीबाई पुत्री दशरथ पता नि.
      ग्राम भूमि स्वामी
120   प्रकाशचंद पिता सुखनंदन पता    भूमिस्वामी   235/2     0.600   0.600   0.000   0.000     काकेर-1
      सा. कटरा बाजार सागर भूमि                                                               छेवला-6
     स्वामी
                                                           0.360   0.360   0.000   0.000

भूमिस्वामी 237

121 सुखसींग पुत्र भुजबल पता उल्दन 1/8 भूमि स्वामी बलराम पुत्र भुजंबल पता उल्दन 1/8 भूमि स्वामी गुड्डू उर्फ रामप्रसाद पुत्र भुजबल पता उल्दन 1/8 भूमि स्वामी संदीप पुत्र दिनेश पता उल्दन 1/40 भूमि स्वामी धनीराम नाबालिग पुत्र दिनेश संरक्षक माँ मॅझलीबहू पता उल्दन 1/40 भूमि स्वामी हल्लेभैया उर्फ अरविन्द्र नाबालिग पुत्र दिनेश संरक्षक मॉ मॅझली बहू पता उल्दन 1/40 भूमि स्वामी संजोबाई पुत्री दिनेश पता उल्दन 1/40 भूमि स्वामी मॅझलीबहू बेवा दिनेश पता उल्दन 1/40 भूमि स्वामी गनेश पुत्र खुन्ना पता उल्दन 1/40 भूमि स्वामी

243

भूमिस्वामी 122 हल्कीबहू बेवा हरिसिंह पता उल्दन 1/8 भूमि स्वामी हरपाल पुत्र हरिसिंह पता उल्दन 1/8 भूमि स्वामी महराजसिंह पुत्र हरिसिंह पता उल्दन 1/8 भूमि स्वामी पूनाबाई पुत्री हरिसिंह पता उल्दन 1/8 भूमि स्वामी ज्ञानबाई पुत्री हरिसिंह पता उल्दन 1/8

0.710 0.710 0.000 0.000 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

[ भाग 1 1620

भूमि स्वामी रामकली पुत्री हरिसिंह पता उल्दन 1/8 भूमि स्वामी भानवती पुत्री हरिसिंह पता उल्दन 1/8 भूमि स्वामी सविता पुत्री हरिसिंह पता सलैया खुर्द 1/8 भूमि स्वामी

0.000

24/1/2 0.260 0.260 0.000

123

भूमिस्वामी

रूपरानी पति राजू जाति पता सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमि स्वामी

0.000

0.500 0.000

44/2/2 0.500

124

भूमिस्वाभी

0.200 0.200 0.000 0.000

222/2/2

प्रखर पिता संतोष जैन पता सा देह सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमिस्वामी

1.140 1.140 0.000 0.000

54/2/2

125

भूमिस्वामी

टेंकसींग पिता प्रहलादसींग पता सागर मध्यप्रदेश संपूर्ण भाग भूमि स्वामी

148.

0.71. 0.44

310 150.07

कुलयोगः-

92

:: भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुंबों एवं मकान इत्यादि का विवरण ::

प्रभावित मकान का विवरण

ख.नं.

) स.

क्र.

वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण

भूमि पर निर्मित मकान धारक का विवरण

मकान का क्षेत्रफल (व.मी.मे)

झोपड़ी/कच्चा कबेलू/टिनशेड़/पक् का गाटर फर्शी/ आर. सी.सी.

धारा 11 के प्रकाशन दिनांक को धारा 3डी के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण

प्रभावित मकान मे मकान धारक के निवास का विवरण (स्थाई/ अस्था ई)

7

8

6

5

3

4

2

1

स्थाई निवास

20.25

23

1

दीवार मात्र ईट की बनी

कल्यान पिता बाबूलाल रैकवार

शिवानी पिता कल्यान

29.04 राजू पिता कल्यान

पाइप के उपर टीन

शैड

रेखारानी जोजे कल्याण शोभा रानी जोजे शेवराम पता नि. शंकरगढ़ सागर भूमि स्वामी

32.80 बाबूलाल पिता बंशीलाल

डबल मंजिल दीवार ईंट की छत फर्शी गाटर फर्श पक्का

निरंक

32.80

उपर की मंजिल छत गाटर फर्शी

निरंक

35.20

सिंगल मंजिल छत

गाटर फर्शी फर्श .

पक्का

निरंक

25.20

गौशाला दीवार

पत्थर की छत

लकडी बरसाती

175.29

कुल योगः-

निरंक

मंदिर

14.44

2

चबूतरा पत्थर का

बना

44/2 /1

सावित्री वेवा बलरामराजपूत पता सा. देह भूमि स्वामी

श्री देवस्थान (सावित्री वेवा बलराम राजपूत पता सा. देह भूमिस्वामी

14.44

कुल योगः-

निरंक स्थाई निवास

16.72

88

3

अभयसिंह पिता उजयार सिंह

गौशाला ईट की

उपर जिंक और

उजयारसिंग पि. जसरथ सींग पता. नि. ग्राम भूमि 1621

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

बरसाती

लोधी स्वामी

19.35

मकान दीवार ईट की छत खपरैल फर्श कच्चा

14.40

मकान पक्का दीवार ईट की छत टीन- शैड फर्श कच्चा

21.07

मकान कच्चा दीवार ईंट की छत टीनशेड फर्श कच्चा

71.54

कुल योगः-

निरंक

पी.एम. आवास

4

88

उजयारसिंग पि. जसरथ सींग पता. नि. ग्राम भूमि स्वामी

44.85

स्थाई निवास

1.44

उजयार सिंह

पिता जसरथ

लोधी मुखिया

शौचालय छत सीमेंट सीट दरवाजा नही

46.29

कुल'योगः-

निरंक स्थाई निवास

पी.एम. आवास

88

5 उजयारसिंग पि. जसरथ सींग पता. नि. ग्राम भूमि स्वामी

25.2

1.44

संतोषसिंह पिता

तेज सिंह लोधी

मुखिया

शौचालय छत सीमेंट सीट

6

89/1

26.64

कुल योगः-

स्थाई निवास 38.40

मकान कच्चा दीवार ईट की छत खपरैल

रामदेवी पिता देवसिंह

देव सिंह पिता

कीरत सिंह

लोधी मुखिया

देव सींग पिता कीरतसिंह पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

12.30 शुभम पिता देवसिंह

दहलान दीवार ईट की छत टीन शैड

निरंक

41.71

मकान दीवार ईट की छत गाटर फर्शी फर्श पक्का

निरंक

1.44

शौचालय छत सीमेंट सीट

89/2

93.85

कुल योगः-

निरंक स्थाई निवास 38.70

पी.एम. आवास पक्का

भाई साहब

सिंह पिता

बलराम राजपूत

मुखिया

7 रामकुमार भाईसहाबमेघराज पिता बलराम सावित्री बे . बलराम राजेश्रवरी पिता बलराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

90/1

8 बाबूसींग पिता रतनसींग पता सा. देह भूमि स्वामी

38.70

कुल योगः-

स्थाई निवास 44.72

मेघा पिता बाबूसिंह

बाबूसिंह पिता

रतन सिंह

राजपूत मुखिया

24.00

मकान दीवार ईंट की छत आर.सी.सी. लैंटर फर्श पक्का बाउन्डी वॉल पत्थर की बनी

27.00

डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच मे पटमा लकडी का उपर खपरैल फर्श पक्का

27.00

उपर की मंजिल छत खपरैल मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1622

[भाग 1

87.48

मकान दीवार पत्थर छत गाटर फर्शी फर्श पक्का

18.00

लकडी पिलर पर टीन शेड बना

1.44

शौचालय छत सीमेंट सीट

नहानी छत फर्शी

4.00

233.64

कुल योगः-

9

116

स्थाई निवास 22.88 नंदराम पिता उजयार

डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में फर्शी छत खपरैल

उजयार पिता

महराज सिंह

लोधी मुखिया

पर्वतसींग उर्फ उजयारसींग पि. महाराजसींग पता नि. ग्राम. भूमि स्वामी

22.88

उपर की मंजिल छत खपरैल

65.00 कमल पिता उजयार

डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी का ऊपर खपरैल फर्श

पक्का उपर की मंजिल

65.00

45.50

दहलान लकडी उपर टीनशैड

2.88

शौचालय दो नग छत फर्शी

94.14

कुल योगः-

116

10

स्थाई निवास निरंक

21.24

दीवाल पत्थर की छत फर्शी कंकरीट फर्श कच्चा

प्रभू पिता

उजयार सिंह

मुखिया

पर्वतसींग उर्फ उजयारसींग पि. महाराजसींग पता नि. ग्राम भूमि स्वामी

21.20

डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी छत खपरैल फर्श पक्का

21.20

उपर की मंजिल दीवार ईंट छत खपरैल

43.00

दीवाल पत्थर की छत बरसाती खपरैल

106.64

कुल योगः-

117

11 मूरतसींग पुत्र लटकन बगैरह

स्थाई निवास 24.50 जितेन्द्र पिता गजराज सिंह

सिंगल मंजिल दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी

गजराज सिंह

पिता नौनेजू

लोधी

30.75

डबल दीवाल पत्त्थर की बीच में पटमा लकडी का छत खपरैल फर्श कच्चा

उपर की मंजिल

30.75

20.52

सिंगल मंजिल दीवार पत्थर की छत फर्शी

20.46

दीवार ईंट लकडी छत टीन शेड

17.10

दीवार ईंट की छत टीनशेड 1623

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

शौचालय 1.44

145.52

कुल योगः-

117

12

निरंक

28.00

स्थाई निवास

करन सिंह पिता

गजराज सिंह

मूरतसींग पुत्र लटकन बगैरह

मकान दीवार पत्थर ईंट की छत खपरैल फर्श कच्चा

1.44

शौचालय छत सीमेंट सीट

29.44

कुलःयोगः

119

13 मूरतसींग पुत्र लटकन बगैरह

स्थाई निवास 21.60 मूरत पिता लटकन

सिंगल दीवार पत्थर की छत फर्शी फर्श कच्चा

37.60

लटकन सिंह

पिता अर्जन

सिंह(फौत)

पत्नि

सुशीलाबाई

डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी छत खपरैल फर्श पक्का

37.60

उपर की मंजिल खपरैल

38.61

मकान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी बिना कंक्रीट

15.81

दहलान पत्थर के पिलर उपर टीनशेड

151.22

कुल योगः-

120

14 मूरतसींग पुत्र लटकन बगैरह

निरंक स्थाई निवास 42.60

अरविन्द पिता

राधे लोधी

सिंगल मंजिल दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी

96.36

डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी छत खपरैल फर्श पक्का उपर की मंजिल

96.36

235.32

कुल योगः-

127

15 साहबसींग पिता उमराव बगैरह

स्थाई निवास 35.69

राजा सिंह पिता गुलझारसिह

गुलझार पिता

उमराव लोधी

मुखिया

डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी छत खपरैल फर्श पक्का उपर की मंजिल

35.69

19.09

गौशाला दीवार पत्थर की छत खपरैल फर्श कच्चा

10.50

दहलान लकडी घास फूस बरसाती

26.24

मकान दीवार ईट की छत टीन शैड शौचालय 1.44

कुल योगः-

127

16 साहबसींग पिता उमराव बगैरह

128.65

स्थाई निवास 16.64 विजय पिता साहब

झोपडी दीवार पत्थर लकडी मिट्टी की ऊपर बरसाती

साहब सिंह

पिता उमराव

लोधी

18.63 निजाम पिता साहब

दहलान दीवार पत्थर की छत मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1624

[ भाग 1

लकडी खपरैल

32.94

दहलान लकडी के

उपर टीनशेड

53.68

डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकड़ी छत खपरैल फर्श पक्का उपर की मंजिल

53.68

37.82

मकान दीवार पत्थर

की छत गाटर फर्शी

फर्श पक्का

शौचालय

1.44

214.83

कुल योगः-

17

10/1

निरंक

12.30

पत्थर की दीवाल

लकड़ी घास झोपड़ी

नब्बूपिता परसादी अहिरवार नब्बू पिता परसादी ललता बाई पुत्री परसादी

अस्थाई कृषि कार्य हेतु

12.30

कुल योगः-

32

) 18

दयाराम पिता परमसुख पटैल

निरंक

16.80

अस्थाई कृषि कार्य हेतु

मकान दीवारे पत्थर

की छत खपरेल

फर्श कच्चा

दयाराम प्यारेलाल धुन्धे हल्काई पिस. परमसुख पटैल

16.80

कुल योगः-

19

43/3 नोनीबाई बेवा जयराम

निरंक

निरंक

2.56

शंकर जी की

मडिया दीवार पत्थर

की उपर फर्शी

नोनीबाई वेवा जयराम अशोक महेश महेन्द्र पिस. जयराम मालती पु. जयराम पटैल

2.56

कुले योगः -

216

निरंक

निरंक

32.21

मंदिर पक्का आर .

सी.सी. फर्श पक्का

20 श्री देव महादेवजी मंदिरदेह मुह. अति.कले. एवं अध्यतर प्रबंधक सिमति श्रीविन्द्रावन बाग मंदिर ट्रस्ट गोपाल पता गंज सागर देवस्थान

श्री देव महादेवजी मंदिर देह मुह. अति. कले. एवं अध्यतर प्रबंधक सिमति श्री विन्द्रावन बाग मंदिर ट्रस्ट गोपाल पता गंज सागर देवस्थान

32.21

कुल योगः-

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बो के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय , सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण. निम्नानुसार

(1) ' ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा ।

(2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को , जो वांसक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा 1625

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा ।

(3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है , तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।

अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा । (4)

(5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां, अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए , व्यवस्था किया जाना या

(ख ) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय या

(ग) वार्षिकी पालिसियां , जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रूपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा ।

(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब , जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है, को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।

(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

(8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या एसे प्रभावित कुटुब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर- कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र स अनिच्छा से विस्थापित किय गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार , अधिसूचना द्वारा विनिदिष्टि करें ।

(9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।

( 10 ) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार " पुनर्व्यवस्थापन भत्ता " दिया जाएगा ।

(11 ) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।

(12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।

(13) आवंटित भूमि या मकान प्रभाविंत कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।

3- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों/ जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1626

(1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।

वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं ।

भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।

पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।

राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह

उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या

यथेचित पंचायत घर

विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए ।

जाति-समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह

11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे (10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु (

ऊर्जा के गैर - परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

( 12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी

( 13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के } अनुसार विद्यालय विद्यालय

(14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र

15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

( (16) बच्चो के लिए क्रीड़ा क्षेत्र

( 17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र

( 18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल /वृक्ष चौतरा

(19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो

(20) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।

(21) प्रभावित कुटुबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील बण्डा के ग्राम पनारी में शासकीय भूमि खसरा नंबर-33 कुल रकवा 139.170 हे. में से 120.00 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-633/633/19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांकनांक 28/09/2019 द्वारा तथा तहसील मालथौन के ग्राम पिथौली पटवारी हल्का नंबर 61 मे खसरा नंबर 44 रकबा 12.37 हेक्ट. मे से रकबा 10.00 हेक्ट. भूमि न्यायालय कलेक्टर , सागर के प्रकरण क्रमांक19 अ / 19(3 ) वर्ष 2020-21 में पारित आदेश दिनांक 27/08/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 30X 50 वर्गफुट का आवासीय भू- खण्ड मौजा पनारी एवं पिथौली की आवंटित भूमि में प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी ।

(22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/ मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा।

(23) अधिनियम की धारा 3 डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/ कुटुंब को दिया जावेगा ।

4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि 'रकार का आशय भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों * सभी हितो के लिए प्रतिकारो और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी हण्डों जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 31/03/2023 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पतियों में अपने अपने हितो की प्रकृति तथा ऐसे हितो के लिए प्रतिकर के दावो की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन किये गये मापो के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

5- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खण्डों जिला सागर तथा परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

1627

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

क्र.-86-अ-82-20-21- भू-अर्जन 23-1837

सागर, दिनांक 28 फरवरी 2023

(देखिये धारा 19 एवं 21)

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1 ) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) मे उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । प्रस्तावित भूमि अर्जन के कारण कुटुंबो का पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन किया जाना भी सभांवित है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है ।

बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत शीर्ष कार्य

(1 ) . परियोजना का नामः
(2)   भूमि का विवरण
      1. जिला                      :    सागर
      2. तहसील                     :    बण्
      3. ग्राम                    :    कुल्ल
      4. पट.ह.नं.-                     09
      5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल  :   117.670 हे.
                                   :

1458.89 वर्गमीटर

6. अर्जित मकानों का क्षेत्रफल

::अनुसूची 01:

खसरा नंबर भू-धारक का नाम एवं पिता/ पति का नाम

स. क.

स्वामित्व का प्रकार

4

2

3

भूमिस्वामी 1

2 द्वारका प्रसाद वल्द रतीराम ब्रा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 2

123/1 सत्यनारायण पिता द्वारका प्रसाद सा. देह पता सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 146/1

भूमिस्वामी 147/1

भूमिस्वामी 151/1

भूमिस्वामी 413/1

3

भूमिस्वामी 123/2

भूमिस्वामी 146/2 लक्ष्य नाबालिग पिता श्रीराम संरक्षक संध्याबाई पति श्रीराम जाति श्रीराम पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी संध्याबाई पत्नी श्रीराम

भूमिस्वामी 147/2 अर्जित भूमि का विवरण हे. मे

कुल रकवा

सिंचित असिंचित पड़ती

अर्जित भूमि पर स्थित स्थावर परिसंपत्ति

6.

5

9

78

0.700

0.000

0.760 0.760 0.000

0.050

0.140 0.140 0.000 0.000

0.210 0.210 0.000 0.000

0.010

0.010

बेरी-1 बेल-1 . चिरोल-2 बास-83 सूलबबूल-2

0.000

0.760 0.000

0.760

0.050

0.130 0.130 0.000 0.000 1628

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023

        पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश      भूमिस्वामी   151/2
        1/3भाग भूमि स्वामी सौरभ पिता
        श्रीराम जाति गौतम पता रीछई मालथोन
        सागर मध्य प्रदेष 1/3 भाग भूमि स्वामी
  4     सीताराम पिता दुरका प्रसाद पता कुल्ल   भूमिस्वामी    123/3
        बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी
                                             भूमिस्वामी    146/3
                                              भूमिस्वामी   147/3
                                             भूमिस्वामी    151/3
  5     भगतसींग पि. वारेलाल पता निवासी       भूमिस्वामी       3
       ग्राम भूमि स्वामी
                                             भूमिस्वामी       9
                                             भूमिस्वामी      11
                                              भूमिस्वामी     111
                                             भूमिस्वामी     247
  6    चंदनसींग पिता गुपालसींग पता निवासी     भूमिस्वामी      4
       ग्राम भूमि स्वामी
                                             भूमिस्वामी     86/3
                                             भूमिस्वामी     217
                                             भूमिस्वामी    246/2
                                             भूभिस्वामी     299
 7     राजबाई जोजे उजबल पता सा. देह          भूमिस्वामी       5
       भूमिस्वामी
                                             भूमिस्वामी      39
                                             भूमिस्वामी      41
                                             भूमिस्वामी      44
                                             भूमिस्वामी      93
                                             भूमिस्वामी     259
 8     इमरतसींग भगवानसींग सुरेन्द्रसींग पिता भूमिस्वामी       6
       हल्फेसींग मीराबाई पुत्री हल्केसींग    भूमिस्वामी      67
       सुखबाई बेवा हल्केसींग पता निवासी
       ग्राम भूमि स्वामी                     भूमिस्वामी      75
                                             भूमिस्वामी     135
                                             भूमिस्वामी     274
 9      नत्थूसिंह पिता हीरासिंह पता कुल्ल    भूमिस्वामी       7
       सागर मध्य प्रदेश 1/2 भूमि स्वामी      भूमिस्वामी      14
       सरनसिंह पिता हीरासिंह पता कुल्ल
       सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी          भूमिस्वामी      32
                                             भूमिस्वामी      34
                                             भूमिस्वामी      73
                                             भूमिस्वामी      74
                                             भूमिस्वामी     100
                                             भूमिस्वामी     232
10     विश्वनाथ पिता केशरी पता कुल्ल बन्डा  भूमिस्वामी       8
       सागर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी ज्वालासिंह
       पिता केषरी पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य  भूमिस्वामी      16
       प्रदेश भूमिस्वामी राजेन्द्रसिंह पिता केशरी भूमिस्वाभी 40
       पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश
       भूमिस्वामी राजबहादुर पिता केशरी पता  भूमिस्वामी       43
       कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी भूमिस्वामी   45

Γ.

 0.210   0.210   0.000  0.000
0.760    0.760   0.000  0.000
 0.050   0.050
 0.130   0.130   0.000  0.000
 0.210   0.210   0.000  0.000
0.590    0.590   0.000  0.000     कोहा-3
0.680    0.680                    कोहा-1
 0.560   0.560
1.450    1.450                  कोहा-1 बबूल-1
0.090
0.530    0.530   0.000  0.000
0.190    0.190   0.000  0.000
0.320    0.320   0.000  0.000
0.030
0.170    0.170   0.000  0.000
0.020
0.450    0.450                    कोहा-1
0.580    0.580
0.030    0.030
0.170    0.170   0.000  0.000
0.200                           आम-2 महुआ-1
                                  बास-70
0.110    0.110   0.000  0.000
0.960    0.960
0.320    0.320   0.000  0.000
0.560    0.560
0.230    0.230   0:000  0.000
0.120    0.120   0.000  0.000
0.490    0.490   0.000  0.000
0.040
0.050
0.490   0.490    0.000  0.000
0.240   0.240    0.000  0.000
0.950   0.950    0.000  0.000
0.120   0.120    0.000  0.000
0.190   0.190    0.000  0.000
0.840    0.840
0.070
0.670   0.670   0.000  0.000
0.150   0.000   0.150  0.000

1629

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

      संतराबाई बेवा केशरी पता कुल्ल बन्डा भूमिस्वामी 48        0.210     0.210      0.000    0.000
      सागर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी भगतसिंह पिता
      बारेसिंह पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी 136 0.100
      भूमिस्वामीरामकली पुत्री बारेसिंह पता कुल्ल
      बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी राजबाई
      पुत्री बारेसिंह पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य
      प्रदेश भूमिस्वानी
11    विश्वनाथ ज्वाला राजेन्द्रसींग राजबहादुर भूमिस्वामी 10   0.780      0.780      0.000    0.000     हडुवा-1 छेवला-1
      पिस. केशरी संतराबाई बे. केशरी   भूमिस्वामी               0.220     0.220
                                                    12
      भगतसींग पि. बारेसींग पता निवासी ग्राम
      भूमिस्वामी                      भूमिस्वामी    99         0.720     0.720      0.000   0.000
                                      भूमिस्वामी   127         1.130     1.130      0:000    0.000
                                      भूमिस्वामी   172         1.320     1.320
                                      भूमिस्वामी   188         1.830      1.830     0.000    0.000     बेरी-2 बबूल -1
                                                                                                       उमर-1 चिरोल -1
                                                                                                       कोहा-1 . रेंजा-1
                                      भूमिस्वामी   273         0.070     0.070      0.000    0.000        चिरोल-1
                                      भूमिस्वामी   275        0.310      0.310      0.000    0.000-
                                      भूमिस्वामी   283        0.160      0.160      0.000    0.000
                                      भूमिस्वामी   292         0.210     0.210
                                      भूमिस्वामी   300         0.100
12    किशनसींग मानसिंग पिस. गंर्धवसींग भूमिस्वामी 13/1        0.100      0.100      0.000    0.000         बेरी-2
      लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भूमिस्वामी             0.100     0.100      0.000    0.000
                                                  13/2
                                      भूमिस्वामी   33/1       0.130      0.130      0.000    0.000
                                      भूमिस्वामी  47/1         0.330     0.330      0.000    0.000
                                      भूमिस्वामी  47/2        0.330      0.330      0:000    0.000
                                      भूमिस्वामी  126/1        0.580     0.580      0.000    0.000    अमरूद-5 नीबू-1
                                                                                                        कुआ पक्का-1
                                      भूमिस्वामी  141/1       0.080      0.080      0.000    0.000        छेवला-1
                                      भूमिस्वामी  198/1        0.140     0.140      0.000    0.000       ट्यूबवेल -1
                                      भूमिस्वामी  268/1       0.080      0.080      0.000    0.000
                                      भूमिस्वामी  277/1       0.160      0.160      0.000    0.000
13    भोले ब. भगतसिंह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी   15        0.400
      भूमिस्वामी                      भूमिस्वामी                                                       आम-1 जामुन-3
                                                   236        0.200
                                                                                                          कोहा-1
                                      भूमिस्वामी   293        0.180      0.180      0.000    0.000       ट्यूबवेल-1
14    हरीसींग पिता ठाकुरदास लोधी पता सा भूमिस्वामी 17/1       0.060
      देह भूमि स्वामी                 भूमिस्वामी               0.070                                       उमर-1
                                                   17/2                  0.070
                                      भूमिस्वामी  109/2       0.170      0.170      0.000    0.000     कोहा -1 रेंजा -1
                                                                                                       गुरार-1 बबूल-1
                                      भूमिस्वामी  112/3       0.400      0.400      0.000    0.000
                                      भूमिस्वामी              0.050                                      सागोन-2
                                                  114/3
                                      भूमिस्वामी  143/2       0.090
                                      भूमिस्वामी  145/2       0.210      0.210      0.000    0.000
                                      भूमिस्वामी  159/3       0.300
                                      भूमिस्वामी 176/1/1      0.200      0.200      0.000    0.000-
                                                                         0.370     0.000     0.000

145/888/2

0.370

भूमिस्वामी

0.420 0.420

0.000

भूमिस्वामी 178

0.000

भूमिस्वामी

0.040

215/1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1630

भूमिस्वामी

216/1

भूमिरवामी 228/3

भूमिस्वामी 257/2

भूमिस्वामी

264/2

भूमिस्वाभी 17/3 15 शान्तिबाई जोजे गोपीसींग पता सा देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

230/2

भूमिस्वामी 231/1

16

भूमिस्वामी 17/4 मीराबाई जोजे हरीसींग पता सा देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 87

भूमिस्वामी

[भाग 1

0.050 0.000

आम-1 0.210 0.210

बास-50

0.050 0.050

0.050 0.000

0.400 0:400 0.000 0.000

0: 220

0.220

0.120 0.120

कोहा-1 0.400

0.030 0.000 0.030 0.000

0.300

177/899/1

भूमिस्वामी

230/1

भूमिस्वामी

231/2

भूमिस्वामी 18

भूमिस्वामी

149 17 बद्रीप्रसाद पिता बलीराम जाति यादव पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/2 भूमि स्वामी मिहीलाल पिता बलीराम जाति यादव पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/2भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 19 18 गीतारानी असोक रानी पानबाई पुत्री गेंदा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 20

भूमिस्वामी 70

भूमिस्वामी 220

भूमिस्वामी 221

भूमिस्वामी 222

भूमिस्वामी 21/1 19 राजबहादुर सींग पिता केशरीसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 284

भूमिस्वामी 21/2 20 संतराबाई पति केशरी सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 23

21

भूमिस्वामी 22/1

भूमिस्वामी

24/1

भूमिस्वामी 66/1

भूमिस्वामी 76/2

भूमिस्वामी 83

84/2

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 85

भूमिस्वामी 144/1

भूमिस्वामी

164/1

भूमिस्वामी 165/1 महेन्द्र पिता सिविलसींग जाति लोधी पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/5भाग भूमि स्वामी जयराम पिता सिविलसींग जाति लोधी पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी हल्ले उर्फ जयसींग पिता सिविलसींग जाति लोधी पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/5 भागं भूमि स्वामी हरीबाई पुत्री सिविलसींग जाति लोधी पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी नीमाबाई पुत्री सिविलसींग जाति लोधी पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/5 भाग भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 175/2

भूमिस्वामी 227

भूमिस्वामी

285/1

भूमिस्वामी 288

भूमिस्वामी 0.230 0.230

0.130 0.130

0.150 0.150

0.130 0.130 0.000 0.000

0.050

0.100

0.160 0.160 0.000 0.000

0.080

0.050

0.230 0.230 0.000 0.000

0.520 0.520 0.000 0.000

0.450 0.450

0.520 0.520

0.150 0.150

0.090

0.090

0.090 0.090

0.340 0.340

0.000

0.040

0.310

0.310

0.000 0.000

0.070 0.070

0.140 0.140

0.060 0.060

0.300 0.300

0.100

0.110 0.110

0.120 0.120 0.000 0.000

0.300

0.300

0.000 0.000

0.170 0.000 0.000

0.170

आम-2जामुन-1 पीपल -1 बास-10 कंजी-1 सहतूत-1 माडन ईमली-2

289/910/1

भूमिस्वामी

858/1 0.010

0.000

0.050 1631

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

                                                           0.080     0.080
122 22)    लोकसींग पिता बाबूसींग पता सा देहः भूमिस्वामी भूमिस्वामी 24/2 0.090
                                      भूमिस्वामी 66/2      0.340     0.340    0.000   0.000
                                      भूमिस्वामी 76/1      0.050     0.000    0.050   0.000
                                      भूमिस्वामी 84/3      0.070     0.070    0.000   0.000
                                      भूमिस्वामी 144/2     0.050     0.000    0:050   0.000
                                      भूमिस्वामी 164/2     0.480     0.480    0.000  0.000
                                      भूमिस्वामी 165/2     0.100     0.100    0.000  0.000
                                      भूमिस्वामी 169/2     0.150     0.150   0.000   0.000
                                      भूमिस्वामी 253/2     0.020     0.000
                                      भूमिस्वामी           0.020

289/910/2

भूमिस्वामी 858/2

भूमिस्वामी 22/3 23 कुन्दनसींग पिता बाबूसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 24/3

भूमिस्वामी 42

भूमिस्वामी 76/3

भूमिस्वामी 84/1

भूमिस्वामी 144/3

भूमिस्वामी 169/1

भूमिस्वामी 175/1

भूमिस्वामी

175/3

भूमिस्वामी 195

भूमिस्वामी

253/1

भूमिस्वामी

285/2

भूमिस्वामी

285/3

भूमिस्वामी 0.050 0.050

0.080

0.090 0.090 0.000 0.000

0.460 0.460

0.080

0.080

0.050 0.050 0.000 0.000 जामुन-1 गुरार-2

0.500

0.120 0.120

0.000

0.000

0.110 0.110

0.000

0.000

0.440 0.430

बेरी-1 अमरूद-5 आम-1 नीबू-1- रेंजा-1 छेवला-1 कुआ पक्का1

0.010 0.000

0.300 0.300

0.300

0.010

289/910/3

भूमिस्वामी

858/3

भूमिस्वामी 24 24

25 बद्रीप्रसाद पिता बलीराम पता निवासी ग्राम भूमि स्वगी

भूमिस्वामी 26

भूमिस्वामी 30

भूमिस्वामी 25

27 रामस्वरूप पिता बद्रीप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 28

भूमिस्वामी 58

भूमिस्वामी 65 26 विश्वनाथ ज्वाला सींग राजेन्द्रसींग राजबहादुरसींग पिता केशरीसींग भगतसींग पिता बारेसींग संतराबाई बेवा केशरीसींग पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 81

भूमिस्वामी 82

भूमिस्वामी 88

भूमिस्वामी 89 0.060

0.160 0.160 0.000 0.000

0.400

0.450 0.450 0.000 0.000

0.110 0.110 0.000 0.000

0.150 0.150 0.000 0.000

0.290 0.290 0.000 0.000

0.130 0.130

0.610 0.610 0.000 0.000

0.490

गुरार-1 0.490 0.000 0.000

0.080

जामुन-1 बेरी -3 नीम-1 खेर-1 गुरार-1 छेवला-1 बास -251 उमर 6

0.230 0.230 0.000 0.000 1632

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

[भाग 1

भूमिस्वामी 90

0.290 0.290 0.000 0.000

भूमिस्वामी

91

0.070 0.070 0.000 0.000 बेरी-3 जामुन-3

छेवला-2 खेर-6 उमर-2 बबूल-2 गुरार-3 कंजी-2

सेमर-1 बास-178

भूमिस्वामी 128

0.360 0.360 0.000 0.000

0.570 0.570

128/891

भूमिस्वामी

0.000 0.000

भूमिस्वामी 130

0.150 0.150

भूमिस्वामी 132

0.180 0.180 0.000 0.000

भूमिस्वामी 133

0.100

भूमिस्वामी 134

0.070 0.070

भूमिस्वामी 199

0.070 0.000

भूमिस्वामी 200

0.100 0.100

भूमिस्वामी 201

0.000

0.030

भूमिस्वामी 202

0.340 0.340

भूमिस्वामी 204

0.460 0.460

भूमिस्वामी

0.000

249

0.050

0.050 0.000

भूमिस्वामी 272

0.060 0.050 0.000 0.010 चिरोल-1 तुन-1 कुआं पक्का-1

भूमिस्वामी 177

0.330

826

भूमिस्वामी

0.200 0.200

आम-3 मुनगा-1

सेमर-1 केथ-1

यूकेलिपटिस-2 केम -1

सागोन-3 साज-2

सूलबबूल-3 महुओं-2 अचार-1 कसई-2 खेर-1 तेदु-1 नीम-2 रेजा-1 सेजा-65 बास-9640

29

भूमिस्वामी

0.400

भूमिस्वामी 148

0.800

भूमिस्वामी 150

0.120 0.120 0.000 0.000

27 तुलसीराम देवेन्द्र कुमार रामगोपाल भगवांदनदास पिता कन्छेदी कान्तीबाई अनीता ममता पुत्री कन्छेदी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 155

0.540 0.540 0.000 0.000

भूमिस्वामी 31

0.730 0.730 0.000 0.000

28 > 28

भूमिस्वामी 191

0.810 0.810

ट्यूबबेल-1

भूनिस्वामी

डेलनसिंह गब्बरसिंह पिता भूपेन्द्रसिंह गनेशीबाई सरोजबाई बेवा भूपेन्द्रसिंह पत्ता निवासी ग्राम भूमि स्वामी 29 राजासींग पिता सम्मरसींग जयाबाई

0.260 0.260 0.000 0.000

33/2

117/1/1

भूमिस्वामी

0.260

पिता सम्मरसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भूमि स्वामी पहारसींग किशोरसींग पिता सूरतसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भूमि स्वामी द्रोपतीबाई बेवा खुमानसींग देवीसींग पिता खुमानसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भूमि स्वामी

0.260

0.000 0.000

0.260 0.250 0.000 0.010

भूमिस्वामी 138

कुआ पक्का-1

भूमिस्वामी

0.290 0.290 0.000 0.000

198/2

0.230 0.220

भूमिस्वामी 207

कुआ पक्का-1

0.000 0.010 1633

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

भूमिरवामी

269/1

30

117/1/2

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी शरनसींग पिता हीरासींग जाति लोधी पता सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी 31 राजेन्द्र सिंह ज्वाला सिंह पिता केशरी सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 32

33/4 मोहनसींग पिता कल्यानसींग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

126/5

भूमिस्वामी

141/2

भूमिस्वामी 198/4

भूमिस्वामी 224/2

भूमिस्वामी

268/2

भूमिस्वामी

270/2

भूमिस्वामी

276

भूमिस्वामी

277/4

भूमिस्वामी 33

33/5 किशनसींग पिता गंधर्वसींग. पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 36/1 34 सुधीरकुमार पिता निर्मलकुमार पता सा. बहेरिया भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

36/2

भूमिस्वामी 38/1

भूमिस्वामी

38/2

भूमिस्वामी

64/2

भूमिस्वामी 122/2

भूमिस्वामी

126/7

भूमिस्वामी

277/2

भूमिस्वामी

411/2

भूमिस्वामी 35

37/1 मुन्नालाल पिता मुलुवा उर्फ मुलू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 62/1

भूमिस्वामी

104/1

भूमिस्वामी

252/1

37/1/1 36

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 252/2 महेश गिरधारी हरगोविन्द्र पिता पूरन सावित्री बाई पुत्री पूरन प्रेमबाई बेवा पूरन पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 37/1/2

255/2

भूमिस्वामी 37 दुर्गा बा. हीरालाल पारासर पिता जबरा भागबाई बेवा जबरा सुमित्रा पुत्री जबरा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

38

37/2/1

भूमिस्वामी बृजलाल पिता भरोसे पता कुल्ल बण्डा सागर मध्य प्रदेष 1/1 भाग भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

62/2/1

भूमिस्वामी

63/2/1

भूमिस्वामी

94/1

भूमिस्वामी 95/1

भूमिस्वामी

96/1

आम-5 आवला-1

0.060 0.060 0.000 0.000

जामुन-1 बेल-1

बेरी-2

रायकरोदा-1

अमरूद-13

नीबू-13नीम-1

छेवला-1 रूसल्ला-1

यूकेलिपटिस-1

0.120

0.120

0.000 0.000

0.130 0.130

0.120 0.120 0.000 0.000

आवला-2 अमरूद -1

0.590 0.590

0.080 0.080

बेरी-1 कोहा-1 नीम 1 रेंजा -1

0.140 0.140 0.000 0.000

0.150 0.150

0.070 0.070

0.080

0.150 0.150

0.150 0.150 0.000 0.000

0.090 0.090

0.300

0.300

0.300 0.300 0.000 0.000

0.160 0.160 0.000 0.000

0.160 0.160 0.000 0.000

0.400 0.400

0.150 0.150 0.000 0.000

0.200 0.200

0.000

0.000

0.150 0.150 0.000 0.000

0.140 0.140 0.000 0.000

0.010 0.000

0.020 0.000

0.350 0.350

0.020

0.030

0.030

0.000

0.030

0.000

0.010

0.020 0.000 0.020 0.000

0.040

0.050

0.260

0.260

0.000 0.000 1634

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भूमिस्वामी 98/3/1

भूमिस्वामी 98/4/1

[ भाग 1

0.070 0.070

0.140 0.140

0.070

भूमिस्वामी 98/5/1

0.010 0.000

104/2/1

भूमिस्वामी

250/2/1

भूमिस्वामी

39

0.010 0.000

0.020

0.030

भूमिस्वामी 37/2/2

लक्ष्मन पिता भरोसे पता कुल्ल बण्डा सागर मध्य प्रदेष 1/1 भाग भूमि स्वामी

62/2/2

भूमिस्वामी

63/2/2

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

94/2

भूमिस्वामी 95/2

भूमिस्वामी 96/2

भूमिस्वामी

98/3/2

भूमिस्वामी 98/4/2

भूमिस्वामी 98/5/2

भूमिस्वामी 104/2/2

250/2/2

भूमिस्वामी

40

भूमिस्वामी 37/2/3 रामचरण पिता भरोसे पता कुल्ल बण्डा सागर मध्य प्रदेष 1/1 भाग भूमि स्वामी भूमिस्वामी 62/2/3

भूमिस्वामी

63/2/3

भूमिस्वामी 94/3

भूमिस्वामी 95/3

भूमिस्वामी 96/3

98/3/3

भूमिस्वामी

98/4/3

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

98/5/3

250/2/3

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 256/2

भूमिस्वामी 37/3 41 पुष्पेन्द्र पिता नरेन्द्र पता कर्रापुर सागर सागर मध्य प्रदेश 1/8 भूमि स्वामी खौरभ पिता नरेन्द्र पता कर्रापुर सागर सागर मध्य प्रदेश 1/8 भूमि स्वामी सुरेखा पुत्री नरेन्द्र पता कर्रापुर सागर सागर मध्य प्रदेश 1/8 भूमि स्वामी शालिनी पुत्री नरेन्द्र पता कर्रापुर सागर सागर मध्य प्रदेश 1/8 भूमि स्वामी संजनी पुत्री नरेन्द्र पत्ता कर्रापुर सागर सागर मध्य प्रदेश 1/8 भूमि स्वामी रेशमा पुत्री नरेन्द्र पता कर्रापुर सागर सागर मध्य प्रदेश 1/8 भूमि स्वामी करिश्मा पुत्री नरेन्द्र पता कर्रापुर सागर सागर मध्य प्रदेश 1/8 भूमि स्वामी राजकुमारी बेवा नरेन्द्र पता कर्रापुर 1/8भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 37/4.

42 धनसींग भागचंद पिता मिहीलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

46

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 225/2 43 विश्वनाथ ज्वाला राजेन्द्रराजबहादुर पिता केशरी संतराबाई बेबा केशरी भगतसींग पिता बारे सींग सा. देह पता सागर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

0.000

0.010

0,010 0.000

0.020

0.040 0.040 0.000 0.000

0.050

0.260

0.260

0.000 0.000

0.070

0.140 0.140

0.000

0.000

0.070 0.070 0.000 0.000

0.010

0.010

0.030 0.030 0.000 0.000

0.000

0.010

0.030 0.030 0.000 0.000

0.040 0.040

0.270

0.270

0.000 0.000

0.080

0.000

0.140 0.140 0.000

0.060 0.060 0.000 0.000

0.020

0.000

0.020 0.000

0.000

0.000

0.010

0.010

0.000

0.000

0.640

0.640

0.000

0.210 0.000

0.210

0.450

0.000

0.450 0.000

0.150 0.150 1635

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

भूमिस्वामी 50

भूमिस्वामी 52

भूमिस्वामी 60 बलराम पिता राजाराम जाति लोधी पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भूमि स्वामी बहादुर पिता मोती पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भूमि विजयसींग पिता परताप पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी हल्की बहू बेवा परताप पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 51 45 फरवतसींग वल्द फूलसींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 105

भूमिस्वामी 107

भूमिस्वामी 108/1

भूमिस्वामी 206

भूमिस्वामी 218

भूमिस्वामी 219

भूमिस्वामी 46

53

64/1

भूमिस्वामी लखनसींग महताबसींग उदमसींग पिता निरनसींग चंदाबाई रामवती पुत्री निरनसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 47

248 लखनसींग पिता निरनसींग पता कुल्ल बन्डा सागर म० प्र ० 1/5 भाग भूमि स्वामी महताबसींग पिता निरनसींग पता कुल्ल बन्डा सागर म० प्र० 1/5 भाग भूमि स्वामी उदमसींग पिता निरनसींग पता कुल्ल न्बन्डा सागर म० प्र० 1/5 भाग भूमि स्वामी चन्दाबाई पुत्री निरनसींग पता कुल्ल बन्डा सागर म०प्र० 1/5 भाग भूमि स्वामी रामवती पुत्री निरनसींग पता कुल्ल बन्डा सागर म०प्र० 1/5 भाग भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 54 48 नारायणसींग पिता जोधनसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 56

भूमिस्वामी 113/1

भूमिस्वामी 298/1

भूमिस्वामी 296/1

भूमिस्वामी 501/1

भूमिस्वामी 55

भूमिस्वामी 184 49 गुलझारसीगग पिता नत्थूसींग जाति लोधी पता सागर म ०प्र० 1/12 भूमि स्वामी पर्वतसिंह पिता सुम्मेरसींग जाति लोधी पता सागर म० प्र० 1/12 मूमि स्वामी नन्नेसींग पिता सुकई पिता सुकई पता सागर म०प्र ० 1/8 भूमि स्वामी उमरावसींग पिता सुकई पता सागर म०प्र ० 1/8 भूमि स्वामी धनसींग पिता नत्थूसींग पता सागर म०प्र० 1/12 भूमि स्वामी लखनसींग पिता नत्थूसींग पता सागर म०प्र० 1/12 भूमि स्वामी रामसींग पिता भंडारी पता सागर म०प्र० 1/48 भूमि स्वामी मेघराज पिता भंडारी पता सागर म०प्र० 1/48 भूमि स्वामी बिहारी पिता भंडारी पता सागर म० प्र ० 1/48 भूमि

भूमिस्वामी 197/909 0.340 0.340

कोहा-1 0.600

0.590 0.590 0.000 0.000

छेवला-1 बास-25 0.160

0.000

0.160 0.000

0.110

0.000 0.000

0.110

0.230 0.230

0.150

0.150

0.000 0.000

0.000

1.110 1.110 0.000

यूकेलिपटिस-+ खेर-2छेवला-1 रूसल्ला-2 नीम-3 सूलबबूल-15

0.000

0.150 0.000

0.150

0.150

0.000

0.150 0.000

1.000

0.000

0.150 0.150 0.000

0.040

0.100 0.100 0.000 0.000

0.170 0.170 0.000 0.000

0.190 0.190

0.000

0.030

0.080

0.510 0.000

0.000

0.510

0.700 0.700

0.000

0.000

0.420 0.420 0.000 0.000 बेरी -1 कोहा-3 छेवला-2 रेंजा-1 बबूल -1

0.120 0.120 0.000 0.000 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1636

[ भाग 1

भूमिस्वामी 280

0.270 0.270

ट्यूबवेल-1 स्वामी सुमंत्रा बाई वेवा भंडारी पता सागर म०प्र० 1/48 भूमि स्वामी बडी बहू बेवा जसरथ पता सागर म०प्र ० 1/8 भूमि स्वामी पूनावाई बेवा सुकई पता सागर म ० प्र ० 1/8 भूमि स्वामी चंद्रभान पिता गनपत पता कुल्ल सागर म०प्र० 1/12 भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 59

0.300 0.300

भूमिस्वामी 152/1 0.380 0.380 0.000 0.000

भूमिस्वामी 177/899/2 0.300

भूमिस्वामी

0.070

296/2

भूमिस्वामी 298/2 0.040

50 वीरेन्द्र पिता प्रागसींग जाति लोधी फ्ता कुल्ल बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी इंद्रजीत पिता प्रागसींग जाति लोधी पता कुल्ल बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी सरमन पिता प्रागसींग जाति लोधी पता कुल्ल बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी सचिन पिता प्रागसींग जाति लोधी पता कुल्ल बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी शीलाबाई बेवा प्रागसींग जौति लोधी पता कुल्ल बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी कृष्णा पुत्री प्रागसींग जाति लोधी पता कुल्ल बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/6 भाग भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 57

0.100

51 शिवराजसींग पिता गुपालसींग पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 106

0.280 0.280

भूमिस्वामी

0.090

242/1

भूमिस्वामी

0.030

जंगली एरमा-1

246/1

0.020

भूमिस्वामी 259/912

भूमिस्वामी

0.080

290/1

भूमिस्वामी

0.010

0.170 0.160 0.000

291/1

0.630 0.000 0.000-

नीम-1 कुआ पक्का-1 बबूल -1

0.630

भूमिस्वामी 59/908/1

52 बहादुर पिता मोती विजनसींग पिता परताप पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

0.250

0.250

119/1

भूमिस्वामी

0.320

0.320

120/1

0.000 0.000

157

भूमिस्वाभी

1.270 1.270

भूमिस्वामी

0.070

211/1

भूमिस्वामी 245

0.100

भूमिस्वामी

0.320 0.320

59/908/2

53 देवीसिंह प्रेमसींग पिस, राजाराम लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

0.120 0.120 0.000 0.000

119/2

भूमिस्वामी

0.160

120/2

0.160

भूमिस्वामी 170

0.250 0.250 0.000 0.000

भूमिस्वामी

0.040

211/2

भूमिस्वामी

0.090 0.090 0.000 0.000

260/1

भूभिस्वामी 260/2 0.180 0.180 0.000 0.000

54 बहादुर पिता मोतीसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भूमि स्वामी विजयसींग पिता परतापसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी हल्की बहू बेवा परतापसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य पदेश 1/3 भौग भूमि स्वामी

55

भूमिस्वामी 62/3 0.030

रामप्रसाद लक्ष्मन पिता तिज्जा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.070

भूमिस्वामी 63/3

भूमिस्वामी

0.020 0.020

104/3 1637

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

56

भूमिस्वामी 62/4 धनसींग पिता मिहीलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 63/4

भूमिस्वामी 104/4

भूमिस्वामी

63/1 57 मुन्नालाल पिता मुलुवा पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

58

भूमिस्वामी

64/3 गंगा जमना मथरा नर्मदा कुन्ती पुत्री भूपेन्द्र सींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

59

भूमिस्वामी

69/1

भूमिस्वामी

101/1

भूमिस्वामी भूपेन्द्र सींग अमरसींग गब्बर जयपालन रामकृपाल पिता रामसींग गुडडी सीना पुत्री रामसींग बडी बहू बेवा रामसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

262/1

भूमिस्वामी 412/1

भूमिस्वामी 145/1

भूमिस्वामी 69/2

भूमिस्वामी 101/2 60 रविन्द्र रामजी पिता रंधीर सींग कल्लनबाई बेवा रंधीर सींग सिट्टोबाई पुत्री रंधीरसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 262/2

भूमिस्वामी 412/2

भूमिस्वामी 61

69/3 जनकसींग पिता मूरतसींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

101/3

भूमिस्वामी 124/3

भूमिस्वामी

131/3

भूमिस्वामी

203/3

भूमिस्वामी 262/3

भूमिस्वामी 295/3

भूमिस्वामी

412/3

भूमिस्वामी 414/3

भूमिस्वामी 0.030 0.000 0.030 0.000

0.070

0.000

0.070

0.000

0.020

0.000

0.020

0.000

0.000

0.080

0.000

0.080

0.000

0.150 0.150 0.000

0.020

आम-1 0.180 0.180 0.000 0.000

0.040

0.030

0.280 0.280 0.000 0.000

0.020 0.020

0.190 0.190

0.020 0.000

बेरी-2 मुनगा-1 नीम-1 सूलबबूल 1

0.030

0.190

0.000 0.000

0.190

0.160

0.160

0.000 0.000

0.020

0.000

0.050

0.000

0.050

0.030

0.060

0.020

0.010

सूलबबूल -2

0.270 0.270 0.000 0.000

857/893/3

भूमिस्वामी

71 62 नत्थूसींग सरनसींग पिता हीरासींग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

63

भूमिस्वामी 72 करतार सींग पिता बल्लेसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

79/2

भूमिस्वामी 829/2

0.000

0.350 0.350 0.000

0.420 0,420 0.000 0.000

0.000

0.150 0.150 0.000

नीबू-5 आम-4- कठहल-2 अमरूद-10 आवला-3 जामुन-1 अनार-1 बेल-2 सूलबबूल-1 कोहा' 1 यूकेलिपटिस-3 कुआं पक्का-1

0.090 0.090 0.000 0.000 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1638

भूमिस्वामी

77 विश्वनाथ पिता मन्नूलाल रामवती पूजा पुत्री मन्नूलाल कृष्णाधाई बेदा मन्नू लाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

78 65

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 79/3 रूपरानी उर्फ कुसुमबाई बेवा रामप्रसाद जाति अहिरवार पत्ता पगारा सागर सागर मध्य प्रदेष भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 829/3

भूमिस्वामी 79/1 66 हरगोविंद पिता पूरन पता सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 265/1 67 खेतसींग पिता मिहरवानसींग पता कुल्ल बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी जयसींग पिता मिहरवानसींग पता कुल्ल बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 80

68 रामवती पुत्री मन्नू पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/12 भाग भूमि स्वामी हरिशंकर पिता धनूवा पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/9 भाग भूमि स्वामी गनू पिता नथू पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी सरोज पुत्री पिता धनूवा पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/9 भाग भूमि स्वामी रेखा पुत्री पिता धनूवा पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/9 भौग भूमि स्वामी विश्वनाथ पिता मनू पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/12भाग भूमि स्वामी पूजा पुत्री मनू पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/12भाग भूमि स्वामी कृष्णाबाई बेवा मनू पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/12भाग भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 69

86/1 जगभानसींग पिता गुपालसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 246/3

भूमिस्वामी

290/2

ว

भूमिस्वामी

291/2

भूमिस्वामी 525/1

भूमिस्वामी 70

86/2 समता पति सुधीर कुमार जैन पता सा. सागर भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 113/2

भूमिस्वामी 126/6

71

भूमिस्वामी 92 गोपी पिता ठाकुरदास लोधी पता सा. देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 97

भूमिस्वामी 102/2

भूमिस्वामी 108/2

भूमिस्वामी

109/1

भूमिस्वामी 110

भूमिस्वामी 112/2

भूमिस्वामी 114/2

[ भाग 1

0.380 0.380

0.450

0.000

0.450 0.000

0.240 0.240 0.000 0.000

0.090

0.180 0.180 0.000 0.000

0.070 0.070

आमरूद-52 आम-9 आवला-8 जामुन-2 रायकरोदा-1 कठहल-2 नीबू-7 अनार-1 संतरा 1 जिमरिया-1 सागोन-4 तुन-1 नीम-2इमली-2 महुआ-1 सूलबबूल-17 माडनइमली-1

0.160

0.000

0.160

0.000

0.240

0.240

0:000 0.000 आम-1 महुआ-1

0,030

0.000

0.000

0.030

चिरोल-1

0.090 0.090 0.000 0.000

0.160 0.160 0.000 0.000

0.580

0.580

0.000 0.000

0.280 0.280 0.000 0.000

0.200

0.220 0.220 0.000 0.000

0.170 0.170 0.000 0.000

0.160 0.160 0.000 0.000

0.160 0.160 0.000 0.000

0.170 0.170 0.000 0.000

0.160 0.160 0.000 0.000

कोहा-1 0.030 0.030

0.400

0.400

0.000 0.000

सागोन-1 0.050

0.050

0.000 0.000 1639

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

भूमिस्वामी 122/3     0.450     0.450    0.000   0.000
भूमिस्वामी 143/1     0.090     0.090    0.000   0.000
भूमिस्वामी 145/3     0.210     0.210    0.000   0.000

145/888/1

0.370

0.000

0.370

भूमिस्वामी

0.000

भूमिस्वामी

0.300

159/2

भूमिस्वामी

0.040 0.000

215/2

भूमिस्वामी

0.040

0.000 0:040 0.000

216/2

भूमिस्वामी

आम-1

228/2

0.200

0.200

0.000 0.000

कुआं पक्का-1

बास-97

भूमिस्वामी

0.040

257/1

भूमिस्वामी

0.050

264/1

0.420

भूमिस्वामी 294

0.420 0.000 0.000

0.060

भूमिस्वामी 297

बेल-2

भूमिस्वामी

0.030

0.030

405/1

रायकरोदा-1

नीबू-4 अनार-3

अवला-1 बेरी-1

मुनगा-सागोन-1

नीम-1

सूलबबूल-13

यूकेलिपटिस-41

अमरूद-3

406

भूमिस्वामी

0.020

भूमिस्वामी

0.420

72

0.420

0.000

98/1

0.000

सुरेन्द्रसींग पिता हल्के सींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.420

0.420

0.000

98/2

0.000

73 राजकुमारी पति राजेन्द्र प्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

0.040

0.000

0.040 0.000

115/2

74 लक्ष्मी पत्नी देवीसींग पता सागर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

0.280

116/3

0.280

0.000 .

0.000

भूमिस्वामी

0.420

0.000

0.420

102/1

0.000

75 विश्वनाथ पिता मन्नूलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

कोहा-1 सागोन-2

भूमिस्वामी

0.770

0.000

0.770 0.000

112/1

76 पलू पिता अच्छेलाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

0.110 0.110

114/1

भूमिस्वामी

0.600

159/1

भूमिस्वामी 263

0.060 0.000 0.060 0.000

भूमिस्वामी

0.040

115/1

भूमिस्वामी

छेवला-1 बबूल-1

0.370 0.370

116/1

77 राजासींग पिता सम्मरसींग जयाबाई बेवा सम्मरसींग पहारसींग पि. सूरतसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

0.080

0.080

116/2

भूमिस्वामी

0.380 0.380

117/2

78 द्रोपतीबाई बेवा खुमानसींग देवीसिंह स्वामी बल्द खुमानसींग पता निवासी ग्राम भूमि

भूमिस्वानी

0.140 0.140

198/3

भूमिरवामी

0.050

0.050

269/2

भूमिस्वामी

0.160 0.160 0.000 0.000

277/3

भूमिस्वामी

79

121

0.600 0.600 0.000 0.000

बृजरानी बेवा बाबूसींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 122/1 1.220 1.220 0.000 0.000

80 अंनतसींग अरूणासींग पिता नथूसींग बडीबहू बेवा हरनसींग तुलसा ज्ञान हल्ली पुत्री हरनसींग मकुन्दी पिता बखतसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1640

81

भूमिस्वामी

124/1

भूमिस्वामी

131/1

भूमिस्वामी 203/1

भूमिस्वामी 295/1

भूमिस्वामी

414/1

भूमिस्वामी

[भाग 1

0.170 0.170

0.010 0.000

0.040 0.040

0.060

0.010

बेरी-1 मुनगा-1 महुआ-1 यूकेलिपटिस-1" चिरोल-1

0.270

0.000

0.000

0.270

857/893/1

भूपेन्द्र पुत्र रामसींग पता कुल्ल सागर मध्य प्रदेश 1/8 भूमि स्वामी अमरसिंग पुत्र रःमसींग पता कुल्ल सागर मध्य प्रदेश 1/8 भूमि स्वामी गब्बरसींग पुत्र रामसींग पता कुल्ल सागर मध्य प्रदेश 1/8 मूनि स्वामी रामकृपाल पुत्र रामसींग पता कुल्ल सागर मध्य प्रदेश 1/8 भूमि स्वामी जयपाल पुत्र रामसींग पता फुल्ल सागर मध्य प्रदेश 1/8 भूमि स्वामी गुड्डी पुत्री रामसींग पता कुल्ल सागर मध्य प्रदेश 1/8 भूमि स्वामी सीमा पुत्री रामसींग पता कुल्ल सागर मध्य प्रदेश 1/8 भूमि स्वामी मुलाबाई बेवा रामसींग पता सागर मध्य प्रदेश 1/8 भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 124/2

203/2

भूमिस्वामी

295/2

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 414/2

भूमिस्वामी

रूसल्ला-1 सेमर-1

0.170 0.170

0.040 0.040

0.060 0.060

0.010 0.000 0:010 0.000

0.270

857/893/2 82 रविन्द्र रामजी पिता रंधीर सींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भूमि स्वाामी रविन्द्ररामजी पिता रधीरसींग पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भूमि स्वामी कलनबाई बेवा रंधीरसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भूमिस्वाामी

भूमिस्वामी 83

131/2 सिट्टोबाई उर्फ सुखवती पुत्री रंधीर सींग पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 125

384

भूमिस्वामी 240 शिवदीन पिता कन्छेदी पता कुल्ल बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी रेवाराम पिता कन्छेदी पता कुल्ल बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी दयाली पिता कन्छेदी पता कुल्ल बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी

85

भूमिस्वामी

126/2 संम्मरसींग पिता सूरतसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेष भूमि स्वामी पहारसींग पिता सूरतसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेष भूमि स्वामी द्रोपतीबाई बेवा खुमानसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेष भूमि स्वामी देवीसीं पिता खुमान पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेष भूमि स्वामी बाबूसींग पिता मोहनसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेष भूमि स्वामी राजेन्द्र सींग पिता मोहनसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेष भूमि स्वामी

86

भूमिस्वामी 126/3

87

भूमिस्वामी 126/4 राकेश पिता किशनसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी मानसींग पिता गन्र्धव सींग पता निवासी भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 88

129 राजबाई पुत्री बारेसींग पता निवासी भूमि स्वामी

89

भूमिस्वामी 137 कैंपसींग पिता बल्लेसींग पता सा देह भूमिस्वामी

भूमिस्वामी

265/2

भूमिस्वामी

265/3

भूमिस्वामी 90

139 श्रीमति शांतिबाई पति मोहनसिंह लोधी पता सा देह भूमि स्वामी

91

भूमिस्वामी 140 महतापसींग उधमसींग पिस. निरनसींग लोधी पता सा देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 210/1

भूमिस्यामी 210/2 0.270

0.010

0.510 0.510 0.000 0.000

0.090 0.090

0.000 0.000

0.880 0.880

0.290 0.290

छेवला-2 कोहा सेमर-1 खेर-1

0.220 0.220 0.000 0.000

0.530 0.530

0.000

0.000

0.210 0.210 0.000 0.000

0.070

आम-1 छेवला-1 बास-29

0.060

0.250 0.240 0.000 0.010

साज-3 कुआं पक्का-1

0.490 0.490 0.000 0.000

बबूल-1

0.090 0.090 0.000 0.000

0.090 0.090 1641

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

चंद्रभान पिता गनपतींग पता सागर

92

भूमिस्वामी 142

भूमिस्वामी 156

163

भूमिरवामी मध्य प्रदेश 1/3 भूमि स्वामी रामसीग पिता भंडारी पता सागर मध्य प्रदेश 1/12 भूमि स्वामी मेघराज पिता भंडारी पता सागर मध्य प्रदेश 1/12 भूमि भूमिस्वामी 278

भूमिस्वामी 281 स्वामी सुमत्रा बाई बेवा भंडारी पता सागर मध्य प्रदेश 1/12 भूमि स्वामी लखनसींग पिता नत्थूसींग पता सागर मध्य प्रदेश 1/9 भूमि स्वामी गुलझारसींग पिता नत्थूसींग पता सागर भध्य प्रदेश 1/9 भूमि स्वामी पर्वत पिता सुम्मेरसींग जाति लोध पता सागर मध्य प्रदेश 1/9 भूमि स्वामी बिहारी पिता भंडारी पता सागर मध्य प्रदेश 1/12 भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 93

152/2 राजकुमार पिता अमोलसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

174/1

158

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 94

153

भूमिस्वामी 254/1

भूमिस्वामी 258

भूमिस्वामी 289 राजेन्द्र पिता धीरजसींग पता कुल्ल सागर मध्य प्रदेश 1/7 भूमि स्वामी भीकम पिता धीरजसींग पता कुल्ल सागर मध्य प्रदेश 1/7 भूमि स्वामी हरनाम पिता धीरजसींग पता कुल्ल सागर मध्य प्रदेश 1/7 भूमि स्वामी हल्ली पुत्री धीरजसींग पता बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/7 भूमि स्वामी सुलोचना पुत्री धीरज पता बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/7 भूमि स्वामी सत्यवती पुत्री धीरजसींग पता बंडा सागर मध्य प्रदेश 1/7 भूमि स्वामी पार्वतीबाई देवा धीरजसींग पता कुल्ल सागर मध्य प्रदेश

160

भूमिस्वामी 95

1/7 भूमि स्वामी तुलसीराम पिता भगवानसिंह पता बन्डा खागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

208

भूभिस्वामी 96 वीरसींग पिता भगवानसींग पता सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 859/1

भूमिस्वामी 161 97 अमोलसींग पिता थानसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 267

भूमिस्वामी 98

162 श्रीदेव जानकी रमणजी सा. देह पंच बारेसींग निवासी ग्राम प्रबं.कले. महो. सागर पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 266

भूमिस्वामी 99

166 यशवंतसींग पिता अमोलसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

174/2

भूमिस्वामी 167 100 सरनसींग वल्द हीरासींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 168 101 लाखनसींग पिता निरनसींग पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 171 102 इमरतसींग वल्द हल्केसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

गुरार-1 रेजा-1

0.000

0.510 0.510 0.000

0.000

0.000

0.450 0.450

0.260 0.260 0.000 0.000

0.000

0.190 0.190 0.000

0.200

0.180 0.180

0.000

0.000

0.240 0.240

0.200 0.200

0.910

0.910

0.000

0.020

0.000

0.020

0.140 0.000 0.000

0.140

इमली-1

0.000

0.170 0.000

0.170

0.820

0.000

0.820 0.000

0.000

0.220

0.000

0.220

0.000

0.590 0.590 0.000

0.870 0.870

बास-130

0.170 0.170

0.000

0.000

0.680 0.680 0.000 0.000

अमरूद-1 उमर-1 सागोन-1

0.180 0.180 0.000 0.000

0.330 0.330 0.000 0.000

0.240

0.000

0.240

0.000

0.000 .

0.300 0.300 0.000

0.500 0.500 0.000 0.000

0.280

0.000

0.280

0.000 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1642

[ भाग 1

भूमित्यामी 173

0.460 0.460

103 पहारसींग पिता सूरतसींग पता कुल्ल बण्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी किशोरसींग पिता सूरतसींग पता कुल्ल बण्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी शरनसींग पिता हीरासींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी द्रोपतीबाई बेवा खुमानसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी देवीसींग पिता खुमानसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी जयाबाई बेवा सम्मरसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी राजासिंह पिता सम्भरसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

104

0.120 0.120

भूमिस्वामी 176/1/2

बलराम पिता रल्ली पाल पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 180

0.130 0.130

105

0.200 0.200

भूमिस्वामी 176/1/3

देवकरन पिता सरनसिंह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

106

भूमिस्वामी

1.060 1.060

176/2

पप्पूसींग रगनाथ कोमल उर्फ राजा पिता गोपी सींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

107

भूमिस्वामी

0.520 0.520

176/3

भूमिस्वामी 179

0.070 0.070

प्रकाश पिता दुरजन दुर्गाबाई जोजे दुरजन बडी बहू जोजे नथूसींग हल्की बहू जोजे शरनसींग पता सा देह भूमि स्वामी

108

भूमिस्वामी

0.530

181

0.530

महराजसींग हरनाम सींग पिस. मिहरवान सींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

आम-2आवला-1 नीबू 1 अमरूद-12 सागोन-1 सूलबबूल-4

भूमिस्वामी

109

0.170 0.170

182/1

मायाबाई पति हरनाम लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

0.030 0.030

183/2

110

भूमिस्वामी

0.170 0.170

182/2

महराजसींग पिता मिहरबानसींग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

नीबू-1 अमरूद-12 बबूल-1 सूलबबुल-2 111

भूमिस्वामी

0.040 0.040

183/1

0.000 0.000

राजेन्द्र पिता प्रेमनारायण ब्रा. पता सा देह भूमि स्वामी

112

भूमिस्वामी 185

0.550 0.550

मुकेश सींग शिवराजसींग बल्द हरीसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 187

0.310

113

बेरी-1 बबूल-3 रेंजा-2कोहा-6 छेवला-3 बहेडा-1 सूलबबूल-1 कुआं पक्का-1

0.310

भंगतसींग पिता बारेसींग पता कुल्ल 1/4भाग भूमि स्वामी राजबाई पुत्री बारेसींग पता कुल्ल 1/4 भाग भूमि स्वामी रामकली पुत्री बारेसींग पता कुल्ल 1/4 भाग भूमि स्वामी विश्वनाथ सिंह पिता केशरीसींग पता कुल्ल 1/28 भाग भूमि स्वामी ज्याला सिंह पिता केशरीसींग पता कुल्ल 1/28 भाग भूमि स्वामी राजेन्द्र पिता केशरीसींग पता कुल्ल 1/28 भाग भूमि स्वामी राजबहादुर सिंह पिता केशरीसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/28 भाग भूमि स्वामी प्रभा पुत्री केशरीसींग पता कुल्ल 1/28 भाग भूमि स्वामी सुलोचना पुत्री केशरीसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/28 भाग भूमि स्वामी द्रोपदी उर्फ संतराबाई बेवा केशरीसींग पता कुल्ल बन्डा 1/28 भाग भूमि स्वामी 1643

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

114

भूगिस्वामी 189 विश्वनाथसींग बल्द केशरीसींग ज्वालासींग पिता केशरीसींग पता नि.ग्राम भूमिस्वामी

190

भूमिस्वामी 115 विश्वनाथ पिता केषरी पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेष भूमि स्वामी ज्वालासिंह पिता केषरी पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेष भूमि स्वामी राजेन्द्रसिंह पिता केषरी पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेष भूमि स्वामी राजबहादुर पिता केषरी पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेष भूमि स्वामी संतराबाई बेवा केषरी पता कुल्ल बन्डा सौगर मध्य प्रदेष भूमि स्वामी भगतसिंह पिता बारेसिंह पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेष भूमि स्वामी रामकली पुत्री बारेसिंह पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेष भूमि स्वामी राजबाई पुत्री बारेसिंह पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेष भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

192

भूमिस्वामी 194

197

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 282

भूमिस्वामी 401 116 गुलझारसींग पिता नत्थूसींग जाति लोधी पता कुल्ल 1/6 भूमि स्वामी पर्वतसिंह पिता सुम्मेरसींग पता कुल्ल 1/6 भूमि स्ववामी धनसींग पिता नत्थूसींग पता सागर 1/6 भूमि स्वामी लखनसींग पिता नत्थूसींग पता कुल्ल 1/6 भूमि स्वामी रामसींग पिता भंडारी पता कुल्ल 1/24भूमि स्वामी मेंघराज पिता भंडारी पता कुल्ल 1/24 भूमि स्वामी बिहारी पिता भंडारी पता कुल्ल 1/24 भूमि स्वाामी सुमंत्राबाई बेबा भंडारी पता कुल्ल बन्डा 1/24 भूमि स्वामी चंद्रभान पिता गनपत पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य

117

भूमिस्वामी 193 प्रदेश 1/6 भूमिस्वामी जाहरसींग पिता कुन्दनसींग भगतसींग वल्द बारेलाल सियारानी बेवा बारेसींग रामकली राजाबाई पुत्री बारेसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

118

भूमिस्वामी 196 बड़ी बहू बेवा दशरथ पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

119

भूमिस्वामी 205 खेतसींग जयसींग पिता मेहरवानसींग लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

225/1

120

भूमिस्वामी 209 रामसींग पित्ता भगवानसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

121

भूमिस्वामी 212/1

भूमिस्वामी 212/2 रामसिंह पिता भगवानसिंह केदार पिता बहादुर सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 122

213/1 सल्ला पिता चेतू पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी चूरामन पिता चेतू फ्ता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी कल्लो पुत्री चेतू पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी सकुन पुत्री चेतू पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी शंकोबाई बेवा चेतू पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूनि स्वामी धनसींग पिता नंना पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

123

भूमिस्वामी 213/2 श्रीदेव जानकी रमण जी मुह. अमोलसींग पिता थानसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.440 0.440

0.000

0.000

बबूल-2 रेंजा-2

0.060

0.560

0.570

0.000 0.010

नीबू-5 अमरूद-24 कुआं पक्का-1

0.080

बेरी-1 खेर-1 रेंजा-1

0.160

0.000

0.160 0.000

0.260 0.260 0.000 0.000-

0.020

नीबू-2 अमरूद-1 सूलबबूल-3

0.210 0.210 0.000 0.000

0.070

0.360 0.360 0.000 0.000

0.070 0.070 0.000 0.000

0.100

0.100

0.270 0.270

0.000

0.000

0.260

0.000

0.260 0.000

0.010 0.010

0.000

0.000

0.140 0.140 0.000 0.000 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1644

भूभिस्वामी 124

213/3 श्री श्री 1008 माता बीजासेन मंदिर मोजा देह व्यवस्थापक अमोल सींग पिता थानसींग लोधी काशीराम पिता नंदलाल अहिरवार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

125

भूमिस्वामी 223

भूमिस्वामी 304 अरजन सींग राजासींग पिस. रूपसींग भरतसींग वल्द रूपसींग बेवा थानसींग पता निवासी ग्राम मूमि स्वाभी

126

भूमिस्वामी 224/1

भूमिस्वामी 270/1 परसोतीबाई पुत्री गंधर्वसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/4 भूमि स्वामी ज्ञानबाई पुत्री गंधर्वसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/4 भूमि स्वामी किशनसींग पिता गंधर्व सींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/4 भूमि स्वामी मानसींग पिता गंधर्वसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/4 भूमि स्वामी

127

भूमिस्वामी 226/1 नथूसींग शरणसींग पिस. हीरासींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 226/2

128

भूमिस्वामी 228/1/1

भूमिस्वामी 554/3 सचिन पिता औंकारप्रसाद पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी दीपा पुत्री औंकारप्रसाद पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी प्रतिमा बेवा औंकारप्रसाद पता कुल्ल बन्डा सागर

129

भूमिस्वामी 228/1/2 मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी शिवकुमार पिता कैलाश चंद सा. देह पता सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 234/1

भूमिस्वामी 397/1/1

भूमिस्वामी 554/2

234/2 130

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 397/1/2 सचिन दीपा पिता औंकार प्रसाद प्रतिभा बेवा औंकार प्रसाद सा. देह पता सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

131

भूमिस्वामी 229 मुन्ना पिता सिद्धी चाली पुत्री भन्ती पता सा देह भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 233 132 अनन्तसींग नावा बल्दनथूसीग वली चाचा शरनसींग पिता हीरासींग पता सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

133

भूमिस्वामी 235 कलीबाई पिता बारेसींग लोधी पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 237 134 धनसींग पिता नथूसींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 135

238 गिरधारी ग्याप्रसाद मुरलीशोभा थोवन पिस. लछमन ज्ञान पारवती पुत्री लछमन अट्टोबाई बेवा लछमन पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

[ भाग 1

0.140 0.140

0.000

0.000

0.240 0.240 0.000 0.000

0.090 0.050

मुनगा-1 नीबू-1

बेल-2 अनार-1

बेरी-1 आम-3

जामुन-1 आवला-1

अमरूद-9 नीम-2

बास-25 चिरोल-2

महुआ-1 सागोन 1

किरवारा-1 कंजी-2

पापडा-1 छेवला-1

यूकेलिपटिस-6

सूलबबूल-10

0.160 0.160

0.070 0.070 0.000 0.000

0.080 0.080 0,000 0.000

0.120 0.120

आम-1 0.080

0.000

0.930

0.930 0.000

0.080

0.130 0.130 0.000 0.000

0.010 0.010

0.940 0.000 0.940 0.000

0.140 0.140 0.000 0.000

0.010

0.010

0.090

0.370

0.000

0.370 0.000

बेरी-3 बबूल 3 नीम-5 बास-55

खेर-1 इमली-1

0.080

0.080 1645

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

236

भूमिस्वामी 239

0.300 0.300 0.000 0.000

भूमिस्वामी

आम-1

243

0.150 0.150 0.000 0.000

अमोलसींग पिता थानसींग पता सागर 1/3 भाग भूमि स्वामी डेलन पिता भूपेन्द्रसींग पता कुल्ल 11/27 भूमि स्वामी गब्बर पिता भूपेन्द्रसींग पता कुल्ल 1/27 भूमि स्वामी गंगा पुत्री भूपेन्द्रसींग पता कुल्ल 1/27 भूमि स्वामी जमना पिता भूपेन्द्रसींग पता कुल्ल 1/27 भूमि स्वामी मथरा पुत्री भूपेन्द्रसींग पता कुल्ल 1/27 भूमि स्वामी नर्मदा पुत्री

भूपेन्द्रसींग पता कुल्ल 1/27 भूमि स्वामी कुंती पुत्री भूपेन्द्रसींग पता कुल्ल 1/27 भूमि स्वामी गनेशीबाई बेवा भूपेन्द्रसींग पता कुल्ल 1/27 भूमि स्वामी सरोजबाई बेवा भूपेन्द्रसींग पता कुल्ल 1/27 भूमि स्वामी राजेन्द्र पिता

धीरजसींग पता सागर 1/21 माग भूमि

स्वामी भीकम पिता धीरजसींग पता सागर

1/21 भाग भूमि स्वामी हरनाम पिता

धीरजसींग पता सागर 1/21 भाग भूमि स्वामी हल्ली पुत्री धीरजसींग पता सागर 1/21 भाग भूमि स्वामी सुलोचना पुत्री धीरजसींग पता सागर 1/21 भाग भूमि स्वामी सत्यवती पुत्री धीरजसींग पता सागर 1/21 भाग भूमि स्वामी पार्वती बेवा धीरजसींग पता सागर 1/21 भाग भूमि स्वामी

भूभिस्वामी

137

241

0.090

भगवानसींग पिता हल्केसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

138

0.090

242/2

शिवराजसींग पि. गुपालसींग चंदनसींग जगभान पि. गुपाल गनेशी वे . गुपालसींग राजाराम पिता महादेव फूलबाई पु. महादेव पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

139

244

0.130

0.130

महराजसींग पिता मिहरवानसींग पत्ता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

140

भूमिस्वामी

महुआ-1

250/1

रामप्रसाद उत्तम पिस. तिज्जा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 256/1

141

भूमिस्वामी 251

0.050

अमरसींग हरिचंद पिता रज्जू जलधारा इंन्द्रारानी हल्ली पिता रज्जू पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

142

0.020

254/2

भूपेन्द्र सिंह पिता थानसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

143

भूमिस्वामी

0.040 0.000

255/1

0.000

0.040

भागचंद धनसींग पिता मिहिलाल रामवती बाई मीनाबाई जयंतीबाई पुत्री मिहिलाल गोराबाई बेवा मिहिलाल पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

144

भूमिस्वामी 279

0.070 0.000

0.000

0.070

नन्हेसींग उमराव सींग पिस. सुकई पूनाबाई बेवा सुकई पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

भूमिस्वामी 286

145

0.150 0.150 0.000 0.000

राजेन्द्रसींग वल्द जनकसींग रविन्द्रसींग वृल्द रंधीरसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

146

भूमिस्वामी

0.130

287

0.130

0.000

0.000

अरविद्र सींग वल्द भरतसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

147

भूमिस्वामी

0.010 0.000

395/1

अमरूद-4 रायकरोदा-1 सूलबबूल- 1- यूकेलिपटिस-2 हरनाम पिता रामसिंह पता कुल्ल सागर मध्य प्रदेश 1/3 भूमि स्वामी रामवती पुत्री रामसिंह पता सागर मध्य प्रदेश 1/3 भूमि स्वामी भागबाई पुत्री रामसिंह पता सागर मध्य प्रदेश 1/3. भूमि स्वामी

148

भूमिस्वामी

0.020 0.000

396/1

गनु उर्फगनुवा पिता नथुवा पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

बेरी-1 जामुन-1 आम-1 अमरूद-2 नीबू-1 मुनगा-1

भूमिस्वामी

0.080 0.000 0.080 0.000

528/1

बबूल 1646

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भूमिस्वामी 149

397/2 मानवती पुत्री जगदीश प्रसाद नरेश कुमार भोलाराम सरबन पिता जगदीशप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

150

भूमिस्वामी 399 महीप पिता रगवीर लखनसींग महताब सींग उदमसींग पिता निरनसींग चंद्राबाई रामवती पुत्री निरनसींग राजेन्द्र पिता प्रेमनारायण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 402 151

भूमिस्वामी 411/1 राघवेन्द्र धनेन्द्र जितेन्द्र सुनील नाबा पिता हल्काई गीताबाई बेवा हल्काई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 152

403

भूमिस्वामी 436/900 जनक पिता गजराजसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी राजकुमारी पुत्री गजराजसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी राजकली पुत्री गजराजसींग पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/3 भाग भूमि स्वामी

153 मुन्ना पिता सिद्वी पता बन्डा सागर भूमिस्वामी 404

म० प्र० 1/2 भूमि स्वाामी मलखान पुत्र कुन्दन पता बन्डा सागर म० प्र01 / 20 भूमि स्वामी हेमराज पिता कुन्दन पता बन्डा सागर म० प्र01 / 20 भूमि स्वामी माखन पिता कुन्दन पता बन्डा सागर म० प्र० 1/20 भूमि स्वामी राशि पुत्री कुन्दन पता बन्डा बन्डा सागर म ० प्र० 1/20 भूमि स्वामी प्यारीबाई बेवा कुन्दन पता बन्डा बन्डा सागर भ ० प्र० 1/20 भूमि स्वामी सुक्का पिता दुर्जन पता बन्डा बन्डा सागर भ ० प्र० 1/4भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 154

407/2 परषोत्तम पिता टुन्डा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 615 155 दयाली पिता परमू पता कुल्ल बन्डा सागर मध्य प्रदेश भूमि स्वामी

156

भूमिस्वामी 611/3 गनेश पिता धन्से पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 157

579/2 राजकुमारी पत्नि राजेन्द्र जाति बचकेंया पता कुल्ल बन्छा सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी

158

भूमिस्वामी 597/1 रामगोपाल पिता कन्छेदी पता कुल्ल 1/2भाग भूमि स्वामी करई पुत्री प्यारेलाल पता कुल्ल बण्डा सागर मध्य प्रदेश 1/8 भाग भूमि स्वामी नीमा पुत्री प्यारे लाल पता कुल्ल 1/8भाग भूमि स्वामी शांति पुत्री प्यारेलाल पता कुल्ल बण्डा सागर मध्य प्रदेश 1/8 भाग भूमि स्वामी कस्तूरी पुत्री प्यारेलाल पता कुल्ल 1/8भाग भूमि स्वामी

[ भाग 1

0.020 0.000 0.000 0.020 आम-1 अमरूद -2 मुनगा-1 चिरोल-1 बास-486 सूलबबूल-2 यूकेलिपटिस-3

0.030 0.000

आवला-1 जामुन 1 नीबू-1 बेल-2 अमरूद-3 सागोन-1 यूकेलिपटिस-1 सूलबबूल 5

0.010 0.000

0.020

बेल-1 नीबू-3 अनार-3 आवला-2 अमरूद 6 मुनगा-1 नीम-1 यूकेलिपटिस-3

0.020 0.000 0.020 0.000

सूलबबूल-3 बेल1 बेरी-1 अमरूद-1 मुनगा-1 नीबू-1 सागोन-1 सूलबबूल-5

0.030 0.030 0:000 0.000

0.030

अमरूद-2जामुन 1

0.140 0.140 0.000 0.000

0.150 0.150 0.000 0.000

0.250 0.250 0.000 0.000

0.960 0.960 0.000 0.000 कुआं पक्का-1 1647

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

भूमिस्वामी

159

0.220 0.000 0.000

713/3 0.220

जगभान पिता देवीसींग पता कुल्ल 1/7 भूमि स्वामी लेखराम पिता देवीसींग पता कुल्ल1/7 भूमि स्वामी भरत पिता देवीसींग पता कुल्ल 1/7 भूमि स्वामी कल्यान पिता देवीसींग पता कुल्ल 1/7 भूमि स्वामी चंदाबाई पुत्री देवीसींग पता कुल्ल 1/7 भूमि स्वामी राधाबाई पुत्री देवीसींग पता कुल्ल 1/7 भूमि स्वामी प्रेमबाई बेवा देवीसींग पता कुल्ल 1/7 भूमि स्वामी

भूमिस्वामी 759

0.150 0.150 0.000 0.000

160 गुलझारसींग पिता रघुनाथसींग राजकुमारी सन्तो शीला पुत्री रघुनाथ सींग कुसुमबाई बेवा रघुनाथसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

161

भूमिस्वामी 774

0.110 0.010 0.000 0.000

प्रकाश पिता दुरजन पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/4 भूमि स्वामी काशीराम पिता दुरजन पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/4 भूमि स्वामी झलकन पिता दुरजन पता बन्डा खागर मध्य प्रदेश 1/4 भूमि स्वामी राकेश पिता दुरजन पता बन्डा सागर मध्य प्रदेश 1/4 भूमि स्वामी

162

भूमिस्वामी 829/1 0.100 0.100

0.000

0.000

बेनीबाई पति करतार सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

0.200

0.000

163

भूमिस्वामी

0.200 0.000

851/3

कंजी-1 रूसल्ला-1 शिवराज पिता हरीसिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

164

804

0.060

भूमिस्वामी

बलराम पिता रल्ली पता कुल्ल 1/8 भूमि स्वामी श्यामरानी बेवा रल्ली पता कुल्ल 1/8 भूमि स्वामी गुलाबबाई पुत्री झब्बू पता कुल्ल 1/8भूमि स्वामी लुडका पुत्री बुद्धा पता कुल्ल 1/8 भूमि स्वामी कुंजी पिता पंचम पता कुल्ल 1/8 भूमि स्वामी जवार पिता पंचम पता कुल्ल 1/8 भूमि स्वामी नंदलाल पिता पंचम पता कुल्ल 1/8 भूमि स्वामी मुन्नीबाई पुत्री पंचम पता कुल्ल 1/8भूमि स्वामी

165

भूमिस्वामी

0.010 0.000

396/2

0.000 0.010

भूमिस्वामी

0.080 0.000

528/2

0.080 0.000

भूमिस्वाभी

0.010 0.000

0.010

395/2

0.000

सूलबबूल -1 टीकाराम पिता भागीरथ पता बन्डा 1/8 भाग भूमि स्वामी मुकेश पिता भागीरथ पता कुल्ल 1/8 भाग भूमि स्वामी कमल पिता भागीरथ पता कुल्ल 1/8 भाग भूमि स्वामी रैनका पुत्री भागीरथ पता कुल्ल 1/8 भाग भूमि स्वामी अनीता पुत्री भागीरथ पता कुल्ल 1/8 भाग भूमि स्वामी रानी पुत्री भागीरथ पता कुल्ल 1/8 भाग भूमि स्वामी शीलाबाई पुत्री भागीरथ पता कुल्ल 1/8 भाग भूमि स्वामी ललताबाई बेवा भागीरथ पता कुल्ल 1/8 भाग भूमि स्वामी

527

कुलयोगः--

111.710

117.810

5.680..0.280 1648

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023

[भाग 1

:: भूमि अर्जन के कारण प्रभावित कुटुंबों एवं मकान इत्यादि का विवरण ::

ख.नं.

स. क्र.

प्रभावित मकान का विवरण

भूमि पर निर्मित मकान

धारक का विवरण

वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण

1

2

3

4

1

304

निवास का विवरण

धारा 3 ड के तहत प्रभावित कुटुंब

झोपड़ी/ कच्चा कबेलू/टिनशेड़ / पक्का गाटर फर्शी/ आर.सी.सी.

मकान का क्षेत्रफल (व.मी.मे)

5

6

8

7

निरंक

37.60

स्थाई निवास मकान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी पक्का

भरत सिंह पिता

रूपसिंह (पत्नि

रेखाबाई)

अरजन सींग राजासींग पिस . रूपसींग भरतसींग वल्द रूपसींग बेवा थानसींग पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

2

3

4

5

304

28.20

दहलान दीवार पत्थर उपर टीन सेट

21.60

मकान दीवार पत्थर उपर,खपरैल फर्श कच्चा

14.58

दहलान दीवार पत्थर उपर बरसाती

0

0

स्थाई निवास

रूपसिंह पिता बल्लेसींग (पत्नि सूरजबाई)

0

0 पुष्पपेन्द्र पिता भरतसिंह

स्थाई निवास

0

0

वेटूपिता भरतसिंह

स्थाई निवास

101.980

कुलयोग:-

झोपडी एक दीवार

निरंक

19.80

स्थाई निवास

राजा सिंह पिता रूप सिंह लोधी (पत्नि राधाबाई) अरजन सींग राजासींग पिस. रूपसींग भरतसींग वल्द रूपसींग बेवा थानसींग पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

6

395/2

7 गनुवा भागीरथ पिस. नथुवा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

42.75

पत्थर की लकडी बरसाती की गौशाला मकान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी फर्श पक्का

22.68

33.25

मकान दीवार पत्थर छत खपरैल फर्श कच्चा दहलान लोहे के पाइप उपर टीन सेट खुला भाग

1.44

शौचालय पक्कासीमेंट सीट

0

0

स्थाई, निवास

जयभान पिता राजासिंह

119.920

कुलयोग:-

निरंक

27.94

स्थाई निवास

मुकेश पिता भागीरथ पटैल (पत्निबंदना)

395/2

16.59

मकान दीवार पत्थर छत गाटर फर्शी फर्श पक्का दहलान लकडी की उपर टीनसेट

कुलयोग:- 44.53

निरंक

11.02

स्थाई निवास

कमल पिता भागीरथ पटैल (पत्नि गौराबाई)

8 गनुवा भागीरथ पिस. नथुवा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

मकान दीवार ईट पत्थर छत गाटर फर्शी फर्श पक्का

15.58

डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में गाटर फर्शी उपर खपरेल 1649

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

9

395/2 गनुवा भागीरथ पिस. नथुवा पतानिवासी ग्राम भूमि स्वामी

15.58

उपर की मंजिल खपरैल

16.59

दहलान लकडी की उपर टीनसेट

58.77

* कुलयोग

निरंक

35.88

स्थाई निवास मकान दीवार ईट की छत आर.सी.सी. फर्श पक्का

भागीरथ पिता नत्थू

पटेंल (पत्नि

ललताबाई)

396

35.88

कुलयोग

निरंक

45.00

बल्लूपिता गनू पटेल

(पत्निदेवकाबाई)

10 गनुवा भागीरथ पिस. नथुवा पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

396

स्थाई निवास डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा उपर खपरेल फर्श पक्का

45.00

उपर की मंजिल छत खपरैल

12.90

दहलान दीवार पत्थर की उपर टीनसेट दहलान दीवार पत्थर

17.10

की उपर फर्शी

15.39

गौशाला दीवार पत्थर की उपर खपरेल कुलयोग

135.39

निरंक

27.00

स्थाई निवास

गन्नूपिता नत्थूपटैल

(पत्नि काशीबाई)

11 गनुवा भागीरथ पिस. नथुवा पतानिवासी ग्राम भूमि स्वामी

12

397/2 मकान दीवार पत्थर छत खपरैल फर्श कच्चा

34.58

मकान दीवार पत्थर छत टीनसेट फर्श कच्चा

31.85

दहलान दीवार पत्थर की छत टीनसेट

शौचालय सीमेंट सीट

1.44

कुलयोग:-

94.87.

निरंक

36.29

स्थाई निवास मकान दीवार ईंट की छत टीनशेड फर्श पक्का

नरेश पिता जगदीश

ब्राम्हण (पत्नि

बंसतीबाई)

मानवती पुत्री जगदीश प्रसाद नरेश कुमार भोलाराम सरबन पिता जगदीशप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

13

397/2

1.44

शौचालय पक्कासीमेट सीट

कुलयोग: 37.73

37.72

निरंक

स्थाई निवास

सरमन पिता जगदीश

ब्राम्हण (विमलाबाई)

मानवती पुत्री जगदीश प्रसाद नरेश कुमार भोलाराम सरबन पिता जगदीशप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

14

397/2 मकान दीवार ईंट की छत आर.सी.सी. फर्श पक्का

5.99

जीना पक्का आर.सी. सी.

21.53

1.44

बाउण्ड्रीवॉल पक्का शौचालय पक्कासीमेट सीट कुल्योग:- 66.67

निरंक

35.67

स्थाई निवास मकान दीवार ईंट की छत टीनशेड़ फर्श पक्का

भोले पिता जगदीश

ब्राम्हण (पत्नि

सविताबाई)

मानवती पुत्री जगदीश प्रसाद नरेश कुमार भोलाराम सरबन पिता जगदीशप्रसाद पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

1.44

शौचालय पक्का सीमेट सीट कुलयोग :-

37:11- मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1650

15

399

[भाग 1

निरंक

75.68

स्थाई निवास डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में फर्शी गाटर छत खपरैल फर्श पक्का

राजेन्द्र पिता

प्रेमनारायण(पत्नि

राजकुमारी)मनोज

कुमार पिता राजेन्द्र

प्रसाद (पत्नि नेहा)

महीप पिता रघुवीर लखनसींग महताब सींग उदमसींग पिता निरनसींग चंद्राबाई रामवती पुत्री निरनसींग राजेन्द्र पिता प्रेमनारायण पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

16

399

75.68

उपर की मंजिल खपरैल

21.00

डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में फर्शी गाटर छत खपरैल फर्श पक्का

21.00

उपर की मंजिल खपरैल

18.00

दहलान दीवार पत्थर की छत फर्शी गाटर फर्श पक्का

जीना पत्थर का

2.76

23.04

गौशाला दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी

41.25

बाउण्ड्रीवॉल पत्थर की

4.55

शौचालय छत फर्शी कंक्रीट

282.96.

कुलयोग:-

निरंक

28.35

स्थाई निवास

मनीष कुमार पिता

राजेन्द्र प्रसाद (पत्नि

रागनी)

महीप पिता रघुवीर लखनसींग महताब सींग उदमसींग पिता निरनसींग चंद्राबाई रामवती पुत्री निरनसींग राजेन्द्र पिता प्रेमनारायण पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

17

399 महीप पिता रघुवीर बगैरह

डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच फर्शी गाटर छत टीनसेट फर्श पक्का

28.35

25.11

उपर की मंजिल टीनसेट मकान दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी फर्श पक्का

81.81

कुलयोग

शौचालय छत फर्शी

निरंक शौचालय

1.44

उदम पिता निरन सिंह

(पत्निपार्वती)

399 18 महीप पिता रघुवीर बगैरह

है

कुलयोग:-

1.44

निरंक

1.44

बृजेश पिता मेहताप

सिंह

401 19 गुलझारसींग पिता नत्थूसींग बगैरह

शौचालय छत सीमेट सीट

शौचालय है

1.44

कुलयोग

निरंक

29.82

विनोद पिता हरिशंकर

नामदेव

401 20 गुलझारसींग पिता नत्थूसींग बगैरह

स्थाई निवास मकान दीवार ईट की छत गाटर फर्शी फर्श पक्का

कुलयोग:- 29.82

निरंक

28.98

स्थाई निवास

अरविन्द्र पिता

हरीशंकर नामदेव

(पत्निराजकुमारी)

मकान दीवार ईट की छत टीन सेट फर्श पत्थर का कुलेयोग:- 28.98 1651

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

401 21 गुलझारसींग पिता नत्थूसींग बगैरह

निरंक

10.320

कृष्णा बाई पति

मन्नूलाल नामदेव

401 22 गुलझारसींग पिता नत्थूसींग बगैरह

झोपडी दीवर पत्थर की उपर बरसाती घास-फूस गौशाला

निवास हेतु उपयोग नही

कुलंयोग:- 10.32

निरंक

16.80

स्थाई निवास

रामप्रसाद पिता नत्थू

नामदेव (द्रोपती)

23

402 मकान दीवार ईट छत खपरैल फर्शफर्शी निवास

21.60

भूसा घर दीवार ईट की छत सीमेंट सींट फर्श कच्चा

2.10

शौचालय दीवार ईट की छत फर्शी

16.80

दहलान दीवार ईट फर्श फर्शी छत लकडी बरसाती

57.30

कुलयोग

निरंक

40.74

राघवेन्द्र पिता हल्काई

सेन (पत्नि रजनी)

राघवेन्द्र धर्मेन्द्र जितेन्द्र सुनील नाबा पिता हल्काई गीताबाई बेवा हल्काई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

24

25

26

27

28

411/1

स्थाई निवास डबल मंजिल दीवार पत्थर की बीच में पटमा लकडी का छत खपरैल फर्श पक्का उपर की मंजिल

40.74

29.10

दहलान बन्द दीवार पत्थर छत गाटर फर्शी कांक्रीट नही फर्श पक्का

34.88

मकान दीवार ईंट की बिना प्लास्टर छत आर. सी.सी. फर्श कच्चा

शौचालय छत फर्शी

1.44

0

0

स्थाई निवास

धर्मेन्द्र पिता हल्काई

जितेन्द्र पिता

0

0

स्थाई

हल्काई निवास

0

0

स्थाई निवास

सुनिल पिता हल्काई

0

0

स्थाई

गीता पति हल्काई निवास

146.90

कुलयोग:-

निरंक

46.20

स्थाई निवास

द्रोपती बाई बेवा

खुमान सिंह

राघवेन्द्र धमेन्द्र जितेन्द्र सुनील नाबा पिता हल्काई गीताबाई बेवा हल्काई पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी

मकान दीवार पत्थर की छत खपरेल फर्श कच्चा दहलान बन्द दीवार

35.70

पत्थर की छत गाटर फर्शी फर्श पक्का

17.10

गौशाला लकडी के उपर टीनसेट

1.44

शौचालय छत सीमेंट सीट

देवी सिंह पिताताखुमान

सिंह लोधी (पत्नि

लक्ष्मी)

29

405/1 कुलयोग:- 100.44

शौचालय

निरंक

1.44

गोपी सिंह पिता

ठाकुरदास

गोपी पिता ठाकुरदास लोधी पता सा. देह भूमि स्वामी

निवास - हेतु उपयोग नही

कुलयोग 1.44 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

[भाग 1 1652

2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बो के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय , सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार है:-

(1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा ।

(2) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा।

(3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है, तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।

(4) ' अर्जन से प्रभावित किसी कुटुंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा ।

(5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां , अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो, उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना या

(ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय या

(ग) वार्षिकी पालिसियां, जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रूपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा ।

(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब , जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है , को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।

(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।

(8 ) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या एसे प्रभावित कुटुब जिनसकै स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर- कृषिक भूमि या वाणिज्यिक आद्यागिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र स अनिच्छा से विस्थापित किय गिया. है , ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्टि करें ।

(9) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए ।

( 10 ) . प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता " दिया जाएगा ।

1653

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

(11 ) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।

(12) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।

(13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।

3- अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों / जनसमुदाय कै पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं, यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।

(1) सभी पुनर्व्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।

(2) वास्तविकं पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं ।

(3) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।

(4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।

(5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह

6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या

( (7) यथेचित पंचायत घर

(8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए ।

(9) जाति समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह 10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु

( ( 11) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर - परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)

12), शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी

( (13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय

(14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र

(15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र

(16) बच्चो के लिए क्रीड़ा क्षेत्र

(17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र

(18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा

(19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो 1654

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

[ भाग 1

१०) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।

(21 ) प्रभावित कुटुबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील बण्डा के ग्राम पनारी में शासकीय भूमि खसरा नंबर-33 कुल रकवा 139.170 हे . में से 120.00 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-633 / 19(3 ) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 28/09/2019 द्वारा तथा तहसील मालथौन के ग्राम पिथौली पटवारी हल्का नंबर 61 मे खसरा नंबर 44 रकबा 12.37 हेक्ट. मे से रकबा 10.00 हेक्ट. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक 19 अ/ 19(3 ) वर्ष 2020-21 में पारित आदेश दिनांक 27/08/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है । बण्डा सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक 30X 50 वर्गफुट का आवासीय भू- खण्ड मौजा पनारी तहसील बण्डा एवं पिथौली तहसील मालथौन की आवंटित भूमि में प्रभावित कुटुंबों की मांग अनुसार आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी ।

(22) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/ मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों) का होगा ।

(23 ) अधिनियम की धारा 3डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/ कुटुंब को दिया जावेगा ।

4- अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्व व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों में सभी हितो के लिए प्रतिकारो और पुनर्वास तथा प्रतिस्थापन के दावे न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 05/04/2023 को प्रातः 10.30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि, परसम्पतियों मे अपने अपने हितो की प्रकृति तथा ऐसे हितो के लिए प्रतिकर के दावो की रकम और विशिष्टियां धारा 20 के अधीन ' किये गये मापो के संबंध में आक्षेप यदि कोई हो , के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।

5- भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बण्डा जिला सागर तथा परियोजना प्रबंधक बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1655

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व) तहसील - मनावर,

जिला , धार मध्यप्रदेश

मनावर , दिनांक 2 मार्च 2023 पत्र क्र. - 490 - भू- अर्जन - री - 1-2023 - रा.प्र.क्र .- 0003-अ- 82-2022-23

प्ररुप- "घ"

{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2540 / भू-अर्जन / री-1 / 2022 , मनावर, दिनांक 25.08.2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहुन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक 4 से डी.सी.-2 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाइन जल परिवहन हेतु ग्राम- भूतिया, प.ह.न.-01 , रा.नि.मं. -01 , गंधवानी , तहसील- गंधवानी , जिला-धार में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09.09.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5 धार

गंधवानी

291

0.012

ग्राम- भूतिया, प.ह.न.- 01 ,

01

कुल योग

0.012 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023

[ भाग 1 1656

पत्र क्र.-493-भू-अर्जन-री-1-2023- रा.प्र.क्र.-0008-अ-82-2022-23

प्ररुप- "घ"

{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2540 / भू-अर्जन / री -1 / 2022 , मनावर, दिनांक 25.08.2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ - पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-3 से पम्प हाऊस कमांक 4 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम-धयड़ी, प.ह.न.-23 , रा.नि.मं.-01 , गंधवानी, तहसील - गंधवानी , जिला-धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09.09.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

410

0.091 गंधवानी

धार

ग्राम-धयड़ी,

प.ह.न.-23 ,

0.056

416

0.065

417/3

0.060

417/4

0.013

385/1 1657

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

जिला

तहसील | ग्राम / पटवारी हल्का कमाक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

4

3

5

1

गंधवानी

धार

385/2

0.128

ग्राम-धयड़ी, प.ह.न.-23 ,

418

0.045

417/2

0.058

417/5

0.023

0.005

394/3

393

0.010

392/3

0.013

392/4

0.042

392/1

0.025

0.006

392/2

391/2/2

0.038

388/1

0.050

382/2

0.016

381/1/2

0.043

130/2/4

0.018

130/2/3

0.016

0.075

122/2/1

0.055

0.005

122/1/1/2

0.034

122/1/1/1/1/2

0.031

120

0.005

119

0.008

0.073

117/1

107

0.010

0.005

117/2

106

0.050

104/3

0.030

63/2

गंधवानी

0.061

धार

ग्राम-धयड़ी, प.ह.न.-23 ,

102/1

0.028

95

0.026

0.050

94

73

0.068

67

0.080

1.515

39

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1658

पत्र क्र.-496 - भू-अर्जन-री-1-2023- रा.प्र.क्र.-0002-अ-82-2022-23

प्ररुप- "घ"

{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2540 / भू-अर्जन /री-1 / 2022, मनावर , दिनांक 25.08.2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक 4 से डी.सी. -2 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम- बीड़ भोपाव , प.ह.नं. -04, रा.नि.मं. -01 , गंधवानी, तहसील- गंधवानी , जिला धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09.09.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.005

96/2

गंधवानी

धार

0.013

100/5

ग्राम-बीड़ भोपाव,

प.ह.नं.-04,

0.008

101/5

0.025

100/1

0.019

102/1 1659

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक 1

2

3

धार

गंधवानी

ग्राम-बीड़ भोपाव, प.ह.नं.-04, खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

113/5

0.026

102/2

0.010

99/8

0.003

101/4

0.010

99/3

0.025

109/2

0.049

109/12/1

0.043

109/7

0.025

109/8

0.010

118/1

0.018

118/2

0.032

117/1

0.035

117/2

0.018

116/3

0.008

115/1

0.033

113/22/2

0.018

113/29

0.033

113/21

0.015

113/9/1

0.018

24

कुल योग

0.499 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1660

पत्र क्र. -499- भू-अर्जन- री-1-2023- रा.प्र.क्र.-0009-अ-82-2022-23

प्ररुप- "घ"

{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों काअर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2540/ भू-अर्जन/री-1 / 2022 , मनावर , दिनांक 25.08.2022 द्वारा, राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक 4 से डी.सी.-2 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम- जामदा , प.ह.न.-03, रा.नि.मं.-01 , गंधवानी, तहसील-गंधवानी , जिला-धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09.09.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.065

231/1

गंधवानी

धार

ग्राम-जामदा, प.ह.न.-03 ,

0.035

231/2

0.045

157

0.004

155/2/2

0.044

155/1/2

धार

गंधवानी

155/1/1

0.044

ग्राम-जामदा, प.ह.न.- 03 ,

154

0.030

146/1

0.066

142/1

0.020

131/1

0.058

0.018

116

0.025

115/2

0.076

131/3

0.015

113

114

0.054

15

0.599

कुल योग

1661

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

पत्र क्र. - 502 - भू- अर्जन- री - 1-2023 - रा.प्र.क्र.-0010- अ- 82-2022-23

प्ररुप- " घ"

{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक-2540/ भू-अर्जन/री-1 / 2022 , मनावर, दिनांक 25.08.2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा- झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक-4 से डी.सी.- 2 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम- बलेडी, प.ह.न. -04, रा.नि.मं. -01 , गंधवानी, तहसील- गंधवानी , जिला-धार में भूमिगत पाईपलाइन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09.09.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

1

3

4

5

धार

गंधवानी

123/8

0.043

ग्राम-बलेडी,

प.ह.न.-04

103/1

0.120

109/1

0.021

109/3/1

0.011

115/3

0.003 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1662

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

2

3 1

गंधवानी

धार

ग्राम-बलेडी, प.ह.न.-04

[ भाग 1

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

0.011

109/3/2

0.034

109/2

0.062

114/1

0.018

108/2/4/2

0.060

115/2/2

0.040

117/2/2

0.009

100/2

0.067

98

0.066

97

0.004

167/1

0.025

91

165

0.012

0.021

166

0.015

193

0.033

192

0.018

191

0.033

200/1

0.011

204/2

0.013

200/2

201

0.004

0.004

202/1 1663

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

2

3 1 धार

गंधवानी

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

0.004

202/3

ग्राम- बलेडी,

प.ह.न.-04

0.030

199

0.006

205/2

0.028

204/1

0.015

205/1

0.015

205/7

0.018

222/1/1/1

0.012

0.018

0.004

227/3/2

0.018

222/2/1/3

0.009

227/1/3

0.028

222/2/1/4

0.005

227/1/4

0.028

222/2/1/5

0.017

227/3/1

0.009

227/1/6

1.022

43

कुल योग

भूपेन्द्र रावत, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

1664

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

[ भाग 1

कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) झाबुआ, जिला, झाबुआ मध्यप्रदेश

झाबुआ, दिनांक 2 मार्च 2023 पत्र क्र. -737- री-1-भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र. -149- ब-121-2022-23

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर कमांक-12 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम सातबिल्ली, प.ह.नं.-71 , रा.नि.मं.-02, कल्याणपुरा , तहसील- झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झांबुआ, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.030

139

ग्राम-

झाबुआ

झाबुआ

0.060

138/2

सातबिल्ली, प.ह.नं.- 71 ,

135

0.032

0.023

129

0.070

127

30

0.035

ग्राम-

झाबुआ झाबुआ

29

0.020

सातबिल्ली,

27

0.010

प.ह.नं.- 71 ,

12

0.010

0.020

11

0.060

10

3

0.050

0.420

12

कुल योग

1665

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

पत्र क्र.- 742- री - 1 - भू- अर्जन - 2023- रा.प्र.क्र.- 150- ब- 121-2022-23

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ- पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- नवापाड़ा नवीन, प.ह.न.-82, रा.नि.मं.-02 , कल्याणपुरा, तहसील-झाबुआ, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.005

530

ग्राम-

झाबुआ

झाबुआ

0.030

529

0.043

494

नवापाड़ा नवीन, प.ह.नं. -82 ,

0.013

495

0.008

493 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023

1666

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

2

3 1

झाबुआ

झाबुआ

ग्राम- नवापाड़ा नवीन, प.ह.न.-82 ,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.025

489/2

0.043

490

0.023

485/1

0.023

444

442/4

0.005

0.020

442/3

442/2

0.005

0.038

451

0.008

452

0.033

436/3

436/2

0.038

236/2

0.005

0.021

436/1

0.038

435/1

435/2

0.008

0.033

24

0.025

23

0.009

9

0.028

22

0.527 24

कुल योग

1667

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

पत्र क्र. -747- री- 1- भू- अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.-151 -ब-121-2022-23

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद- थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर क्रमांक-23 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- खेड़ी, प.ह.न. -88 , रा.नि.मं.-02, कल्याणपुरा, तहसील-झाबुआ, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.061

417

झाबुआ

झाबुआ

ग्राम-खेड़ी, प.ह.न.-88 ,

0.045

416

0.045

415/1

0.035

ग्राम-खेड़ी,

415/2

झाबुआ

झाबुआ

प.ह.न.-88 ,

0.015

385

0.010

376

06

0.211

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1668

जिला

तहसील

[भाग 1

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

   1          2            3
झाबुआ       झाबुआ     ग्राम-फुटिया,
                       प.ह.न.-93 ,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

  4             5
374           0.035
255           0.018
 256          0.010
 216          0.040
 371          0.020
 254          0.020
 215          0.020
214           0.070
212/3         0.005
 205          0.018
158/3         0.010
158/2         0.010
158/1         0.010
155/3         0.020
154/3         0.005
 156          0.008
143/1         0.060
155/4         0.010
154/2         0.015
154/1         0.015
153/2         0.060
143/2         0.030
142/1         0.030
 28           0.649

कुल योग

1669

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

पत्र क्र. - 752- री- 1 -भू-अर्जन-2023 - रा.प्र.क्र. -152- ब-121-2022-23

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी. -2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर कमांक-18 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-फुटिया, प.ह.न.-93, रा.नि.मं.-02, कल्याणपुरा , तहसील-झाबुआ, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

तहसील

जिला

खसरा कमांक

::अनुसूची::

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

2

3

1

0.030

394

झाबुआ

झाबुआ

ग्राम-फुटिया, प.ह.न.-93 ,

0.010

402/1

0.030

401/3

0.010

403/2

0.030

403/1 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1670

पत्र क्र.-757- री-1-भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.-153 - ब-121-2022-2

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्दहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- भमरदा, प.ह.न.-84, रा.नि.मं.-02, कल्याणपुरा, तहसील-झाबुआ, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.005

512/1

झाबुआ

झाबुआ

ग्राम- भमरदा, प.ह.न.-84 ,

0.028

513

0.023

514/1

0.040

489

0.005

493

0.025

494

ग्राम-भमरदा,

झाबुआ

झाबुआ

0.026

495

प.ह.न.-84,

0.030

393

0.010

389

0.025

390/3

0.025

387/3

385

0.010

0.005

384

0.020

383

380/2

0.003

0.280

15

कुल योग

1671

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

पत्र क्र.- 762 -री-1-भू- अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.- 154- ब -121-2022-23

प्ररुप- "ख "

{ नियम 5 का उपनियम (2 ) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- कल्याणपुरा, प.ह.न.-83 , रा.नि.मं. -02 , कल्याणपुरा, तहसील-झाबुआ जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.060

564

ग्राम-

झाबुआ झाबुआ

0.070

565

कल्याणपुरा, प.ह.न.-83 ,

0.068

586

0.020

619/1

0.030

619/2 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1672

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

    1           2           3            4             5
                          ग्राम-        632           0.003
  झाबुआ      झाबुआ
                                        631           0.035
                        कल्याणपुरा ,
                                        636          0.020
                        प.ह.न.-83 ,
                                        635           0.005
                                        637           0.043
                                        638           0.010
                                        646/2         0.058
                                       646/1          0.080
                                        694           0.030
                                        696           0.015
                                       783/2/1        0.010
                                        783/4         0.005
                                        767/1         0.008
                                       766/4          0.010
                                        762/1         0.010
                                        766/5         0.005
                                        762/3         0.008
                                        766/3         0.010
                                        762/2         0.005
                                        766/2         0.005
                                        769/2         0.005
                                        762/5         0.008
                                        769/1         0.005
                                         770          0.015
                                        765           0.003
                                        762/6         0.008
                                        762/4         0.008
                                         757          0.075
                                        744/5         0.010
                                       744/8/1        0.040
                                        744/7         0.040
                                        749           0.005
                                        266/1         0.020
                                        244           0.040
                                        245/1         0.035
                                        246/1         0.034
                                        247/2         0.060
                                       175/2/2        0.017
                         ग्राम-        170/1          0.014
झाबुआ       झाबुआ                                     0.050
                                        170/2
                       कल्याणपुरा,
                                        160/2         0.054
                       प.ह.न.-83 ,
                                        152/2         0.030
                                        152/1         0.018
                                        151           0.030
                                        49           1.247

कुल योग

1673

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

पत्र क्र. - 767- री - 1 - भू-अर्जन-2023- रा.प्र.क्र.-155- ब-121-2022-23

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी. - 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर कमांक-31 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- गुंदीपाड़ा, प.ह.नं.- 79, रा.नि.मं.-02, कल्याणपुरा , तहसील- झाबुआ जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर , जिला- धार (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.015

914/2

ग्राम-

झाबुआ

झाबुआ

0.003

915/4

गुंदीपाड़ा,

प.ह.नं.- 79,

0.020

915/3

0.020

916/3

0.010

915/2 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1674

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

3

2

1

झाबुआ

झाबुआ

ग्राम- गुंदीपाड़ा, प.ह.नं.- 79,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.010

829/1

0.024

826

825

0.020

0.015

824/1

0.005

735

0.020

736/8

0.030

736/5

0.030

736/2

0.028

594/2

0.010

725/2

0.010

723

0.005

722

0.018

593/2

0.020

594/3

0.054

595

0.040

600/5

0.060

623/2

0.010

621

0.020

622

0.090

617

0.587 25

कुल योग

1675

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

पत्र क्र. - 772-री-1-भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र.-156- ब-121-2022-23

प्ररुप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद- थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर क्रमांक-23 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम नवापाड़ा, प.ह.न.-87 , रा.नि.मं.-02, कल्याणपुरा, तहसील-झाबुआ, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) केके अधीअधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

652

0.055

झाबुआ

झाबुआ

ग्राम-नवापाड़ा, प.ह.न.-87,

0.011

650/1

0.019

644/1

0.017

647

0.029

646

0.030

635

झाबुआ

झाबुआ

0.020

640

ग्राम-नवापाड़ा, प.ह.न.-87,

0.010

638

0.028

624

622

0.038

0.063

616

0.015

615

0.056

567

0.391

13

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1676

पत्र क्र. - 777-री- 1 - भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.- 157 - ब- 121-2022-23

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2 ) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर कमांक-12 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- नरवालिया, प.ह.न.-72, रा.नि.मं.-02, कल्याणपुरा , तहसील-झाबुआ, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग कमांक-30 , मनावर, जिला धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

तहसील

जिला

खसरा कमांक

::अनुसूची::

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.018

ग्राम-

367/3

झाबुआ

झाबुआ

0.033

365/5

नरवालिया, प.ह.न.-72,

0.026

365/3

0.024

365/2

0.021

365/1

361/2

0.010

ग्राम-

झाबुआ

झाबुआ

0.010

334/6

नरवालिया,

0.025

334/5

प.ह.न.-72 ,

0.004

334/7

0.022

334/8

255

0.033

0.080

250

0.018

121/1

0.010

121/2

124

0.040

123

0.004

0.010

125

0.010

126

129

0.009

0.020

153

0.008

130

0.015

152

0.005

151/2

0.455

23

कुल योग

1677

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

पत्र क्र.- 782- री - 1- भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.-158 - ब -121-2022-23

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ- पेटलावद-थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी. -2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर कमांक-12 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- झरनिया, प.ह.न.- 72 , रा.नि.मं.-02, कल्याणपुरा, तहसील-झाबुआ, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

तहसील

जिला

खसरा कमांक

::अनुसूची::

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

2

3

1

0.051

247/1

झाबुआ

झाबुआ

166

0.038

ग्राम- झरनिया, प.ह.न.-72 ,

0.018

162

0.010

161/2

0.010

173/1

0.010

161/1

झाबुआ

झाबुआ

172

0.030

0.010

160/1

ग्राम- झरनिया, प.ह.न.-72 ,

0.025

175

121/6

0.014

0.008

121/8

0.008

121/7

0.019

121/9

121/5

0.004

0.016

122/3

0.012

122/4

123

0.025

0.008

115

0.035

77

76

0.083

20

0.434

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1678

पत्र क्र. -787- री- 1 - भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.-159- ब-121-2022-23

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम खेरमाल प.ह.न. 92 रा.नि.मं. 02 , कल्याणपुरा तहसील- झाबुआ जिला झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.025

250

ग्राम

झाबुआ

झाबुआ

0.005

249

खेरमाल

0.030

242/2

प.ह.न. 92

0.048

242/1

0.108

04

कुल योग

1679

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

पत्र क्र.- 792-री- 1- भू-अर्जन-2023 - रा.प्र.क्र.-160- ब-121-2022-23

प्ररुप- "ख "

{ नियम 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्दहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर क्रमांक-31 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम एजनपुरा, प.ह.नं.- 79, रा.नि.मं.-02, कल्याणपुरा, तहसील- झाबुआ जिला झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.008

46

ग्राम-

झाबुआ

झाबुआ

0.042

54

एजनपुरा, प.ह.नं.- 79,

0.023

55

0.010

56

0.029

74

76/2

0.090

ग्राम-

झाबुआ

झाबुआ

0.016

96

0.016

84/2

एजनपुरा, प.ह.नं.- 79,

83/4

0.010

83/9

0.010

83/8

0.003

83/10

0.005

0.020

83/7

83/6

0.018

0.014

83/5

0.005

83/1

16

0.319

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1680

पत्र क्र. - 797-री-1 -भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.-161 - ब- 121-2022-23

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी. -2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर क्रमांक-18 एवं उसकी सब माईनर पाईप नहर क्रमांक- एल.एस.एम.-5 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम ढेबर, प.ह.नं.- 71 , रा.नि.मं.-02 , कल्याणपुरा, तहसील- झाबुआ जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.056

1560

ग्राम- ढेबर ,

झाबुआ

झाबुआ

प.ह.नं.- 71 ,

0.011

1540

0.022

1535/1

0.020

1534

0.044

1533

0.020

1526

झाबुआ

झाबुआ

0.033

1527

ग्राम- ढेबर, प.ह.नं.- 71 ,

0.043

1519/1

0.010

1480

0.005

1479

0.011

1476

0.275

11

कुल योग

1681

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

पत्र क्र.-802-री-1-भू- अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.-162- ब-121-2022-23

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्दहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर एवं उसकी लेफ्ट माईनर पाईप नहर कमांक-31 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम गोपालपुरा , प.ह.न.-81 , रा.नि.मं.-02 , कल्याणपुरा, तहसील-झाबुआ, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30 , मनावर, जिला धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीनअधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

तहसील

जिला

खसरा कमांक

::अनुसूची::

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

150/6

0.018

झाबुआ

झाबुआ

ग्राम-गोपालपुरा , प.ह.न.-81 ,

0.013

27

0.010

21/1

0.041

21/2/2

0.027

22

23

0.028

झाबुआ

झाबुआ

0.017

18

ग्राम-गोपालपुरा, प.ह.न.-81 ,

150/3

0.025

0.025

150/2

0.018

135/1

0.005

136/1/1

132/1

0.015

132/2

0.015

132/3

0.005

45/4/1

0.010

0.013

45/4/2

0.008

45/4/3

0.042

126

0.060

50

9/1

0.040

20

0.435

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1682

पत्र क्र.-807- री- 1- भू-अर्जन-2023 - रा.प्र.क्र.-163- ब-121-2022-23

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद- थांदला- सरदारपुर नाईक्रो उद्दहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर कमांक-23 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम बरोड़, प.ह.नं.- 88, रा.नि.मं.-02. कल्याणपुरा , तहसील- झाबुआ जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

330

0.023

झाबुआ

झाबुआ

ग्राम- बरोड़ , प.ह.नं.- 88,

0.020

333/1

0.010

329

336

0.025

0.030

337

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

2

3

1

0.105

348

झाबुआ

झाबुआ

0.020

355/5

ग्राम- बरोड़, प.ह.नं.- 88,

0.008

356

0.038

452/1

0.047

451

0.090

450/1

0.040

448

0.030

447

0.018

446/2

0.018

446/1

0.522

15

कुल योग

1683

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

पत्र क्र.-812- री-1- भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.-164- ब- 121-2022-23

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ पेटलावद थांदला सरदारपुर नाईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी. -2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- सन्दला, प.ह.नं.-89, रा.नि.मं.-02 , कल्याणपुरा , तहसील- झाबुआ, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.020

568

झाबुआ

झाबुआ

ग्राम- सन्दला , प.ह.नं.-89,

0.035

567

0.010

563

0.040

560

0.008

552 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1684

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

   1          2           3
झाबुआ      झाबुआ     ग्राम- सन्दला,
                      प.ह.नं.-89,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

  4              5
 565           0.043
 564/2         0.013
 554/2         0.028
 564/1         0.030
 554/1         0.020
 551/5         0.010
 546/5         0.010
 551/4         0.002
 551/3         0.010
 547           0.020
548/1/1        0.005
 542/2         0.010
 540/5         0.010
540/10         0.015
 540/7         0.010
 540/6         0.010
 538/1         0.013
 540/2         0.005
 540/4         0.010
 540/3         0.010
 535/3         0.010
 535/2         0.015
  536          0.020
  534          0.020
  532           0.005
 452/2         0.015
 452/1         0.015
 451/2          0.020
 451/1         0.014
 450/1          0.008
  35           0.539 .

कुल योग

1685

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

पत्र क्र. -818-री- 1-भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र.- 165-ब- 121-2022-23

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी. -2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम आमलीपठार प.ह.न. 85 रा.नि.नं. 02, कल्याणपुरा तहसील- झाबुआ जिला झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

420/5

0.013

ग्राम

झाबुआ

झाबुआ

आमलीपठार

0.011

420/4

प.ह.न. 85

                                    406         0.013
                                    408         0.050
                                    403         0.030
                                    402         0.033
झाबुआ      झाबुआ
                                    393         0.050
                                    394         0.020

ग्राम

आमलीपठार

प.ह.न. 85

0.003

397

0.008

396

10

0.231

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

[ भाग 1 1686

पत्र क्र.- 823- री- 1- भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.-166 - ब- 121-2022-23

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी. -2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम - तलावनी प.ह.न. 92 रा.नि.मं. 02 कल्याणपुरा तहसील- झाबुआ जिला झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.010

432/2

झाबुआ

झाबुआ

ग्राम -

तलावनी

0.060

428/1

प.ह.न. 92

0.038

432/1

0.030

433

0.020

425 1687

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

429

0.003

झाबुआ झाबुआ

0.003

339/6

0.025

338/3

ग्राम

तलावनी

प.ह.न. 92

                                     331/2         0.026
                                     330/4         0.024
                                      275          0.010
                                     276/5         0.020
                                     276/3         0.005
                                     276/6         0.010
                                     276/2         0.018
                                      284          0.046
                                     229/4         0.019
                                     229/1         0.018
                                     231/2         0.036
                                     229/3         0.003
                                     231/1         0.020
                                     230/1         0.008
                                      234          0.025
                                      227          0.019
                                     223/1         0.033
                                     222/1         0.017
                                     221/4         0.060
                                      219          0.021
                                      58/2         0.003
                                      364          0.023
                                       55          0.045
                                      53           0.026
                                      58/1         0.035
                                       76          0.025
                                      87/2         0.004
                                      38/3         0.020
                                      38/2         0.013
                                      38/1         0.020
                                       27          0.023
                                       26          0.019
                                       25          0.013
                                       23          0.055
                                      15/2         0.040
                                       17          0.030
झाबुआ      झाबुआ
                                      6/4          0.027

ग्राम -

तलावनी

6/2

0.033

प.ह.न. 92

0.019

6/5

6/6

0.023

6/3

0.026

1.149

49

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

[ भाग 1 1688

पत्र क्र. - 150- री- 1 - भू- अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र. - 39- ब-121-2022-23

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ- पेटलावद थांदला सरदारपुर नाईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर की दॉयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम. -7 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- बावड़ी फारेस्ट, प.ह.नं.-58/74, रा.नि.सं.-02 , नौगांवा, तहसील- मेघनगर जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मेघनगर, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.007

265

मेघनगर ग्राम- बावड़ी

झाबुआ
                       फारेस्ट,        266          0.049
                       प.ह.नं.-                     0.033
                                      125/1
                       58/74,                       0.008
                                      125/3
                                      125/2          0.020
           मेघनगर                     123/1         0.037

ग्राम- बावड़ी

झाबुआ
                                      84/6         0.031
                       फारेस्ट,
                                      84/3         0.031
                       प.ह.नं.-
                                     84/.2         0.005
                       58/74,         87/2         0.033
                                      87/1         0.046
                                     75/14         0.016
                                      12          0.316

कुल योग

1689

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

पत्र क्र.- 155- री- 1 - भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.- 38- ब- 121-2022-23

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर की बॉयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम.-31 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- नवापाड़ा, प.ह.न.-47 , रा.नि.मं.-01 , मेघनगर, तहसील- मेघनगर, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्तं अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , मेघनगर, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

2

3

1

0.005

168

मेघनगर ग्राम- नवापाड़ा,

झाबुआ

प.ह.न.-47,

0.025

158

0.045

52

0.012

41/9

0.014

41/8

41/6

0.018 मेघनगर ग्राम नवापाड़ा,

झाबुआ

0.007

41/1

प.ह.न.-47,

40

0.007

0.050

38

0.183

09

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1690

पत्र क्र. - 160- री- 1 - भू-अर्जन - 2023 - रा.प्र.क्र.-37- ब-121-2022-23

प्ररुप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2 ) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.- 2 पाईप नहर की दाँयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-06 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- खालखंडवी , प.ह.न. 59/79, रा.नि.मं.-02, नौगांवा, तहसील- मेघनगर, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूनि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , मेघनगर, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

1

3

4

5

208/3

0.014 मेघनगर

झाबुआ

ग्राम- खालखंडवी,

प.ह.न.-59/79

0.020

208/4

208/5

0.014

211

0.040

0.026

214/1 1691

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

3 1

2

मेघनगर

झाबुआ

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 4

5

214/2

0.022

ग्राम-खालखंडवी,

प.ह.न.-59/79

214/3

0.012

217

0.013

0.018

244

246

0.019

0.010

183

168

0.074

167/10

0.005

167/9

0.007

167/8

0.006

167/7

0.005

167/6

0.008

0.004

169

173

0.043

162/1

0.030

0.034

162/5

157/2

0.014

0.002

162/4

159

0.024

0.036

158/1

0.030

155/1

0.009

141

0.024

158/2

0.055

154

0.048

37/1/1

37/2

0.030

0.696 31

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

[ भाग 1 1692

पत्र क्र. - 165- री- 1-भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र.-36- ब-121-2022-23

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -2 से बिछाई जाने वाली डी.एन.- 2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-गोपालपुरा , प.ह.न. -50/ 70 , रा.नि.मं.-02, नौगांवा, तहसील- मेघनगर, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर , जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , मेघनगर , जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.018

224/11

मेघनगर

झाबुआ

0.008

ग्राम-गोपालपुरा , प.ह.न.-50/70, 224/3

0.006

224/9

224/2

0.005

0.008

24/8

0.009

224/6

मेघनगर

झाबुआ

224/7

0.011

ग्राम-गोपालपुरा, प.ह.न.-50/70,

0.009

224/5

0.023

223/2

204/4

0.030

0.024

204/5

0.020

193

186/2

0.046

0.037

195/2

0.028

195/1

189

0.014

0.296

16

कुल योग

1693

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

पत्र क्र. - 170- री-1 - भू-अर्जन - 2023 - रा.प्र.क्र.- 35- ब -121-2022-23

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 1 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- गडवाड़ा, प.ह.न. - 47, रा.नि.मं.- 01 , मेघनगर , तहसील मेघनगर, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , मेघनगर, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

::अनुसूची::

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

2

3

1

मेघनगर

0.018

448

झाबुआ

ग्राम-गडवाड़ा, प.ह.न.-47,

443

0.008

440/4

0.040

439/4

0.015

439/5

0.009

439/6

0.012

मेघनगर ग्राम-गडवाड़ा,

झाबुआ

302

0.010

प.ह.न.-47 ,

299

0.036

297/1

0.010

287/4

0.066

287/3

0.031

258

0.076

0.028

250

0.002

251

0.083

248/1

0.032

240/4

243

0.042

17

0.518

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

[ भाग 1 1694

पत्र क्र. - 175- री- 1 -भू-अर्जन-2023 - रा.प्र.क्र.-31 - ब-121-2022-23

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. ---2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.- 2 पाईप नहर एवं उसकी दॉयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर. एम. -7 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम चेनपुरा, प.ह.न. -52/72, रा.नि.मं.-02, नौगांवा , तहसील- मेघनगर, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्न. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , मेघनगर, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.014

201/6

मेघनगर

झाबुआ

ग्राम- चेनपुरा, प.ह.न.

0.039

201/7

-52/72,

0.020

197

0.158

145

0.011

190 1695

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

   1          2           3
झाबुआ      मेघनगर   ग्राम- चेनपुरा,
                        प.ह.न.
                      -52/72,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

  4              5
  163          0.029
 161           0.085
 158/1         0.029
 155           0.023
 276           0.026
275/2          0.030
278/2          0.027
 41/2          0.033
 41/1          0.006
283/8          0.010
283/3          0.019
 317           0.014
283/7          0.016
283/11         0.016
283/10         0.006
 283/5         0.014
283/2          0.015
  195          0.030
 194           0.040
  191          0.005
205/10         0.025
205/11         0.038
 215           0.062
 220/1         0.074
 222/1         0.073
 227/1         0.040
 229           0.018
 230/1         0.028
 230/2         0.023
 231           0.009
  35          1.105

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023

1696

पत्र क्र. - 180- री- 1 - भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.-30- ब - 121-2022-23

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-- थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- शिवगढ़ , प.ह.न.-53 / 73 , रा.नि.मं.-02 , नौगांवा, तहसील- मेघनगर, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मेघनगर, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी.

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.016

267/2

ग्राम- शिवगढ़ ,

मेघनगर

झाबुआ

प.ह.न.

0.014

267/1

-53/73,

0.010

261/3

0.043

261/2

0.010

197

0.020

201

ग्राम-शिवगढ़ ,

मेघनगर

झाबुआ

0.023

198

प.ह.न.

0.005

149

-53/73,

0.043

150

0.006

158/2

0.006

159

0.004

160

0.045

163

0.245

13

कुल योग

1697

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

पत्र क्र. - 185- री- 1- भू- अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.- 34- ब- 121-2022-23

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी.. -2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.- 2 पाईप नहर की दाँयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.- 11 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम सेमलिया, प.ह.नं.-62/ 82 , रा.नि.मं.-2, नौगांवा, तहसील-मेघनगर , जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस" के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं. अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , मेघनगर, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.041

28

मेघनगर

झाबुआ

0.085

26

ग्राम सेमलिया, प.ह.नं. -62/82,

0.003

59

24/4

0.012

0.006

24/1

मेघनगर

झाबुआ

24/3

0.013

25/1

0.004

ग्राम सेमलिया, प.ह.नं. -62/82,

24/2

0.047

08

0.211

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1698

पत्र क्र. - 190-री - 1 - भू-अर्जन-2023 - रा.प्र.क्र.-33 - ब-121-2022-23

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद- थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.- 2 पाईप नहर की दॉयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.- 11 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- पंचपीपलिया, प.ह.नं.-56/77, रा.नि.मं.-02, नौगांवा, तहसील- मेघनगर जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मेघनगर, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.025

264/4

मेघनगर

ग्राम-

झाबुआ

पंचपीपलिया,

0.008

264/3

प.ह.नं.-

0.015

264/1

56/77,

0.015

264/2

266

0.023 1699

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

2

3 1

मेघनगर

ग्राम- झाबुआ

पंचपीपलिया, प.ह.नं.- 56/77,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

271/2

0.010

0.013

271/1

0.025

274/1

274/2

0.029

0.008

275

0.018

277/2

0.034

277/3

287

0.047

0.048

290/3

0.029

290/2

0.030

201/2

0.063

290/1

0.016

209/4

0.004

295

0.014

296

0.014

203

0.015

204

0.003

205

0.040

202

0.016

200

0.050

199

26

0.612

कुल योग

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1700

पत्र क्र.- 200- री- 1-भू- अर्जन-2023 - रा.प्र.क्र.-32- ब-121-2022-23

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- महुड़ा, प.ह.न.-53 / 73 , रा.नि.मं.-02, नौगांवा, तहसील मेघनगर, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , मेघनगर, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.057

480

मेघनगर

झाबुआ

ग्राम- महुड़ा, प.ह.न.

481

0.037

-53/73,

483

0.038

446/3

0.005

442/2

0.010 1701

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

//

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

3

2

1

मेघनगर

झाबुआ

ग्राम- महुड़ा, प.ह.न. -53/73,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.028

446/2

0.010

442/1

0.004

447/20

0.023

443/2

0.020

441

0.010

442/3

0.025

435/4

0.008

435/2

0.009

435/3

0.013

435/1

429

0.015

0.035

355/2

0.038

383

0.045

382/2

0.019

380

0.048

372

0.024

355/1

0.026

287/1

0.015

289

0.068

290

0.630 25

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1702

पत्र क्र. - 195- री- 1 - भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र. - 29- ब- 121-2022-23

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा -झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 पाईप नहर की दाँयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-11 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- मालखण्डवी, प.ह.नं.-60/ 80 , रा.नि.मं. -2, नौगांवा, तहसील-मेघनगर , जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , मेघनगर , जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

तहसील

जिला

:: अनुसूची::

ग्राम / पटवारी हल्का

कमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

392

0.040

मेघनगर

झाबुआ

ग्राम- मालखण्डवी, प.ह.नं.-60/ 80 ,

0.024

391/2

0.021

108

0.044

107

0.040

105

0.025

103

मेघनगर

झाबुआ

0.038

99

खण्डवी,

90

0.018

ग्राम-माल प.ह.नं.

95

0.020

-60/80,

0.020

94

0.002

91

0.014

86/4

0.030

86/3

0.019

84

0.016

83

0.005

81/4

0.005

81/3

0.006

81/2

0.006

81/1

19

0.393

कुल योग

1703

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

पत्र क्र.- 205- री- 1-भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र. -28 - ब-121-2022-23

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ--पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी. - 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की दॉयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम. - 11 एवं आर.एम.-11 की बॉयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एस.एम.- 14 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- देदला, प.ह.न.-62/82, रा.नि.मं.-02 , नौगांवा, तहसील-मेघनगर, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , मेघनगर, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.004

356/7

मेघनगर ग्राम- देदला,

झाबुआ

प.ह.न.

356/8

0.018

-62/82,

357/1

0.048

364

0.015

0.016

366/12 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1704

तहसील

जिला

[भाग 1

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

                                        खसरा      उपयोग के अधिकार
                                        कमांक     के लिये अर्जित की
                                                   जाने वाली भूमि
                                                     (हेक्टेयर में)
   1          2            3             4              5
            मेघनगर     ग्राम-देदला,    366/10         0.038
झाबुआ
                                       366/6          0.016
                         प.ह.न.
                                       366/9          0.012
                       -62/82,
                                       257/1          0.020
                                       257/2          0.012
                                       257/3          0.014
                                       257/4          0.036
                                        255/1         0.060
                                        256           0.010
                                       263/1          0.014
                                        183/1         0.014
                                        194           0.020
                                       196/1          0.014
                                       180/1          0.018
                                        182/1         0.016
                                       180/2          0.030
                                       140/7          0.020
                                        138/2         0.038
                                        138/1         0.038
                                        131           0.019
                                       257/6          0.034
                                       250/1          0.014
                                        250/2         0.022
                                       250/3          0.018
                                        243           0.018
                                        242/1         0.010
                                        239           0.010
                                        240           0.022
                                        232           0.034
                                        224           0.022
                                        223           0.025
                                        230           0.002
                                        37            0.791

कुल योग

1705

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

पत्र क्र - 210- री- 1 - भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.-27- ब- 121-2022-23

प्ररुप- "ख "

{ नियम - 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. -1 व डी.एन.-2 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- हत्यादेली, प.ह.न. -48, रा.नि.मं.-01 , मेघनगर, तहसील- मेघनगर, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईफ्लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , मेघनगर, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5 2

3

1

0.022

351

मेघनगर

झाबुआ

ग्राम- हत्यादेली, प.ह.न.-48 ,

0.030

181

353

0.034

352

0.024

0.016

340 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1706

[ भाग 1

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

   1          2           3            4              5
           मेघनगर    ग्राम- हत्यादेली, 296          0.044
झाबुआ
                      प.ह.न.-48 ,     342/1         0.022
                                      292           0.067
                                      291           0.020
                                      290/1         0.010
                                      290/2         0.027
                                     374/4          0.018
                                      374/3         0.010
                                      374/2         0.010.
                                     374/1          0.042
                                      630           0.032
                                      632           0.008
                                      631           0.012
                                      628           0.013
                                      654/3         0.035
                                      655           0.012
                                     634/4          0.020
                                     687/1/6        0.012
                                      626           0.008
                                       625          0.009
                                      622/2         0.015
                                      654/2         0.011
                                      674/2         0.051
                                      673/5         0.042
                                      687/3         0.016
                                     687/12         0.016
                                      690/1         0.060
                                      748/2         0.046
                                      747/1         0.008
                                      746           0.028
                                      747/2         0.023
                                      747/3         0.002
                                     854/2          0.028
                                      850/1         0.012
                                      836           0.034
                                      835           0.018
                                      834           0.016
                                      833           0.023
                                     831/12         0.048
                                     823/12         0.020
                                     823/14         0.018
                                     813/11         0.012
                                     813/10         0.008
                                      813/5         0.016
                                      813/1         0.040
                                      809           0.030
                                      815/1         0.030
                                       808          0.040
                                       53          1.268

कुल योग

1707

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

पत्र क्र.- 215- री - 1-भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र.- 26- ब-121-2022-23

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-1 पाईप नहर की बॉयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम.- 11 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- तलावली, प.ह.न.-24/67, रा.नि.मं.-02, नौगांवा, तहसील- मेघनगर, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , मेघनगर, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.043

1531/1

ग्राम - तलावली,

मेघनगर

झाबुआ

प.ह.न.

0.023

1334

-24/67,

0.013

1332

03

0.079

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1708

[ भाग 1

पत्र क्र.- 220- री- 1-भू- अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र.- 25- ब-121-2022-23

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 1 पाईप नहर एवं उसकी दॉयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर. एम.- 06 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- सजेली नरसिंगपुरा, प.ह.न.-25/68, रा.नि.मं. -02 , नौगांवा, तहसील-मेघनगर, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , मेघनगर , जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

2

3

1

0.006

419/1

ग्राम- सजेली

मेघनगर

झाबुआ

422

0.010

नरसिंगपुरा, प.ह.न.

0.004

423/1

-25/68 ,

0.036

418

428

0.036

0.039

166/1

मेघनगर ग्राम-सजेली

झाबुआ
                                      163          0.036
                      नरसिंगपुरा,     65           0.018
                        प.ह.न.
                                     158/1         0.020
                      -25/68,        145/3         0.039
                                      162          0.005
                                     159/2         0.015
                                     159/1         0.028
                                      143          0.034
                                     134/1         0.005
                                     145/4         0.011
                                     145/7         0.005
                                      144          0.033
                                      18          0.380

कुल योग

1709

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

पत्र क्र.-245-री- 1- भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र. -24- ब -121-2022-23

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ--पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -3 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 4 पाईप नहर की दाँयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम. -2 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम - जामदा, प.ह.न.-55/76, रा.नि.मं.-02, नौगांवा, तहसील- मेघनगर , जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , मेघनगर, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

2

3

1

0.082

126

मेघनगर

झाबुआ

123/1

0.011

ग्राम-जामदा, प.ह.न. -55/76,

118/2

0.029

0.018

123/2

0.035

118/3

0.018

123/3

मेघनगर ग्राम- जामदा,

झाबुआ

0.002

117

0.028

135

प.ह.न. -55/76,

0.026

109

0.024

108/2

108/4

0.014

0.028

108/3

0.042

149/1

0.028

149/3

186/2

0.013

0.001

181/7

184

0.012

0.010

182

0.421

18

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1710

[भाग 1

पत्र क्र - 225- री- 1 - भू- अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र.-43- ब-121-2022-23

प्ररुप- "ख "

{ नियम 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद- थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर एवं उसकी दॉयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर . एम.- 6 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- राजपुरा , प.ह.न.-51./71 , रा.नि.मं.-02, नौगांवा, तहसील- मेघनगर, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , मेघनगर, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

2

3

1

0.004

120/19

मेघनगर

झाबुआ

ग्राम-राजपुरा , प.ह.न.

0.026

120/18

-51/71,

0.022

120/17

0.010

120/16

113/2

0.010 1711

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

   1           2          3             4             5
            मेघनगर    ग्राम- राजपुरा, 113/1         0.006
 झाबुआ
                                      112/8         0.013
                        प.ह.न.
                                      112/3         0.004
                       -51/71,
                                      112/7         0.014
                                      112/6         0.014
                                      112/4         0.009
                                      132/1         0.027
                                       131          0.006
                                       135          0.003
                                      136/4         0.015
                                      136/3         0.013
                                      136/2         0.038
                                      136/1         0.010
                                       141          0.029
                                       63           0.045
                                      56/20         0.009
                                      56/16         0.008
                                      56/19         0.008
                                      56/14         0.014
                                      56/18         0.008
                                      56/17         0.012
                                      56/13         0.026
                                      34/1          0.013
                                       36/2         0.022
                                       35           0.024
                                       40           0.006
                                       31/3         0.012
                                       31/2         0.008
                                       31/1         0.008
                                       38           0.020
                                      29/5          0.034
                                      29/3          0.053
                                      24/2          0.135
                                       22           0.114
                                       25           0.018
                                       26/1         0.012
                                       263          0.005
                                      265/15        0.015
                                      265/14        0.016
                     ग्राम-राजपुरा ,   297          0.035
झाबुआ      मेघनगर
                                      265/13        0.016
                        प.ह.न.
                                       262          0.039

-51/71

246/15        0.011
246/14        0.022
246/20        0.030
246/4         0.016
 246/3        0.018
248/1         0.008
 331          0.010
246/9         0.004
246/21        0.039
 248/2        0.017
 315          0.054
  58          1.237

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1712

[ भाग 1

पत्र क्र. - 230- री-1-भू-अर्जन-2023- रा.प्र.क्र.-42- ब -121-2022-23

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2 ) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. -1 पाईप नहर एवं उसकी दॉयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर. एम. - 06 तथा बॉयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम. -11 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-नौगांवा, प.ह.न.-49/ 69, रा.नि.नं.- 02 , नौगांवा , तहसील- मेघनगर, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , भनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , मेघनगर, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.033

1860

ग्राम-नौगांवा,

मेघनगर

झाबुआ

प.ह.न.

1858

0.040

-49/69

0.035

1855/2

0.038

1855/1

1356

0.038 1713

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

1

3

4

5

1360

0.039 मेघनगर

झाबुआ

1355

0.010

1365

0.015

ग्राम-नौगांवा,

प.ह.न.

-49/69

  1361          0.030
 1362/3         0.010
 1242/5         0.002
 1362/2         0.006
 1363           0.013
 1226           0.007 .
 1213/1         0.004
 1214/3         0.017
1216/3/1        0.003
 1218/3         0.008
 1214/2         0.007
 1216/2         0.003
 1218/2         0.008
 1215/1         0.014
 1216/4         0.003
 1216/1         0.003
 1217/1         0.022
 1218/1         0.006
 1220           0.018
 1222           0.004
  1223          0.006
  1227          0.006
 1228           0.005
 1229           0.004
 1263/1         0.020
 1264/3         0.019
 1260           0.029
987/2/4         0.009
 988/1          0.028
 988/2          0.025
  991           0.014
  993           0.008
  994          0.008
  996          0.037
 758/1         0.049
 1009          0.042

[ भाग 1 1714

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

2

5

3

1

0.022

741

मेघनगर

झाबुआ

0.034

929/2

769

0.021

ग्राम- नौगांवा,

प.ह.न.

-49/69

                                      768           0.036
                                      767           0.017
                                      766          0.009
                                      765           0.007
                                      764           0.005
                                      763           0.005
                                     761/2/2        0.008
                                      762           0.006
                                      760           0.007
                                      757/1         0.026
                                      756/2         0.008
                                      756/1         0.020
                                      754           0.053
                                      748          0.024
                                      747/4         0.004
                                      742/2         0.011
                                      742/1         0.022
                                      1397         0.013
                                      1394          0.003
                                      1398          0.029
                                      1393          0.010
                                      1392          0.015
                                      1391          0.005
                                      1390          0.018
                                      1412          0.043
                                      1409          0.018
                                      668           0.026
                                      669           0.017
                                      655           0.017
                                      652/5         0.022
                                      651           0.029
                                      652/1         0.061
                                      647          0.079
                                      640/2         0.023
                                      638/2         0.030
                                     638/1          0.011
           मेघनगर    ग्राम- नौगांवा,  637          0.034
झाबुआ
                                     635/1         0.019
                        प.ह.न.
                                     635/2         0.010

-49/69

635/3

0.010

635/4

0.010

1.642

88

कुल योग

1715

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

पत्र क्र. - 235-री-1-भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र.-41 - ब-121-2022-23

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -2 से बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की दाँयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-06 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- जरात, प.ह.न.-52 / 72, रा.नि.मं.-02, नौगांवा, तहसील-मेधनगर , जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , मेघनगर, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5

153/1/3

0.010

मेघनगर ग्राम-जरात ,

झाबुआ

प.ह.न.

153/1/2

0.024

-52/72,

0.010

153/3/1

153/1/1

0.004

152/3/2

0.004

153/2/1

0.020

मेघनगर ग्राम-जरात,

झाबुआ

153/5

0.022

प.ह.न.

0.007

236/1

-52/72,

0.022

153/6

153/7

0.023

0.032

238/1

0.006

153/8

12

0.184

कुल योग

1716

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023

[भाग 1

पत्र क्र. - 240-री - 1-भू- अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र. -40- ब-121-2022-23

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 पाईप नहर की बॉयी ओर की ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम.-31 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम अगराल , प.ह.न.-46, रा.नि.मं.-01 , मेघनगर, तहसील- मेघनगर, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , मेघनगर , जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

2

3

1

मेघनगर

459

0.109 झाबुआ

ग्राम-अगराल, प.ह.न.-46,

458

0.019

0.029

457

451

0.008

448

0.079

446

0.016 मेघनगर

झाबुआ

0.025

435

ग्राम-अगराल , प.ह.न.-46 ,

447

0.014

444/1

0.025

420

0.061

331

0.015

0.400

11

कुल योग

अंकिता प्रजापति, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .

1717

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी व सक्षम प्राधिकारी

भीकनगांव , जिला , खरगोन मध्यप्रदेश

भीकनगांव, दिनांक 21 फरवरी 2023 क्र.-842- री-1-भू-अर्जन-2023- रा.प्र.क्र. 0485- ब-121-2022-23

प्ररूप-"घ "

(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 174/ भू-अर्जन / री-1/ 2023 , भीकनगांव , दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर० डी० 21.00 कि०मी० पर ग्राम बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-132 में जल परिवहन हेतु ग्राम चिखलवास, प.ह.नं.-65/109, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा , तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

3

4

5

खरगोन भीकनगांव

221/1

0.050

220

0.040

0.005

225/3

ग्राम-

चिखलवास,

प.ह.नं.

-65/109

225/438/1

0.085

227/1

0.060

भीकनगांव

0.040

खरगोन

227/2

0.035

227/3

0.012

240/3

ग्राम-

चिखलवास,

प.ह.नं.

-65/109

0.018

240/4

0.016

240/5

0.006

240/7

0.050

240/6

0.016

253/3

0.023

254/1/2

14

0.456

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1718

क्र.-844- री-1-भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र. 0486 - ब -121-2022-23

प्ररूप-"घ"

(नियम -6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईमाता कैबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 189 / भू-अर्जन/ री-1/2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 83.045 कि0 मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 ग्राम- पिपलई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव से ग्राम बडिया तह० भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-07 व 92 में जल परिवहन हेतु ग्राम- निमखेड़ी प.ह.नं.-53 , रा.नि.मं.-01 , भीकनगांव, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा कीहै ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5 खरगोन भीकनगांव

56/2

0.013

ग्राम- निमखेड़ी प.ह.नं.-53,

66

0.010

02

कुल योग

0.023 1719

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

क्र.-846- री-1- भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र.-0489- ब -121-2022-23

प्ररूप-"घ "

(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सेन् 2013 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 244 / भू- अर्जन/ री -1 / 2023 , भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव- बिंजलवाड़ा भाईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-03 , 08 व 16 में जल परिवहन हेतु ग्राम- बंझर, प.ह.नं. -37, भातलपुरा , तहसील- भीकनगांव , जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव; उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

1

4

3

5

खरगोन भीकनगांव

1/1

0.065

ग्राम- बंझर, प.ह.नं.-37,

1/2

0.060

1/3

0.040

1/4

0.070

1/5

0.020 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1720

जिला

तहसील

[ भाग 1

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

                                             खसरा        उपयोग के अधिकार
                                             कमांक       के लिये अर्जित की
                                                          जाने वाली भूमि
                                                           (हेक्टेयर में)
   1            2              3              4                5
खरगोन        भीकनगांव    ग्राम- बंझर,        4/1             0.025
                                              7/4            0.100
                          प.ह.नं.-37,         4/2
                                             4/3/1
                                                             0.100.
                                             4/3/2
                                             4/4
                                             43/3            0.060
                                            44/3/1           0.040
                                            46/18            0.025
                                             9/4             0.030
                                            25/19            0.035
                                             7/2             0.005
                                            46/19            0.035
                                             48/3
                                                             0.215
                                             49/5
                                             47/1            0:040
                                             109             0.015
                                            110/1            0.205
                                              38             0.020
                                            104/4            0.020
                                            111/4            0.060
                                            111/3            0.070
                                            148/4            0.025
                                             146
                                                             0.070
                                             155
                                            154/2            0.025
                                            158/1            0.030
                                            158/2            0.030
                                             160             0.030
                                            162/1            0.060
                                             9/2             0.040
                                            25/17           0.020
                                            25/6            0.095
                                           303/1/1           0.045
                                            298/6           0.050
                                            302/1           0.013
                                            307/1           0.030.
                                            302/2           0.048
                                            303/3
                                                            0.030
                                            304/6
                                            319/3           0.020
                                            319/1           0.020
                                            319/2           0.080
                                           324/1/1
                                            326             0.180
                                            328

1721

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

                                         खसरा       उपयोग के अधिकार
                                         कमांक      के लिये अर्जित की
                                                     जाने वाली भूमि
                                                      (हेक्टेयर में)
    1           2            3            4              5
  खरगोन      भीकनगांव                    444           0.025
                       ग्राम- बंझर ,
                        प.ह.नं.-37,     445/1/1        0.010
                                         393           0.025
                                       436/1/1         0.035
                                        436/4          0:040
                                        436/5          0.025
                                        436/6          0.070
                                        436/7          0.060
                                       433/1/1         0.060
                                        433/4          0.065
                                        433/2          0.130
                                        589/4          0.015
                                        589/1          0.070
                                        327/1          0.065
                                         399           0.050
                                         394           0.020
                                         9/3           0.025
                                        10/7           0.040
                                        31/3           0:030
                                         31/2          0.030
                                        31/1           0.025
                                        30/4           0.020
                                         30/2          0.025 .
                                        30/1           0.010
                                        28/2           0.030
                                        28/4           0.055
                                       28/3/2         0.060
                                       28/3/3         0.025
                                       28/3/1         0.025
                                        298/5         0.014
                                        391           0.020
                                        389           0.020
                                       390/1          0.005
                                        388           0.030
                                       387/1          0.030
                                        385           0.060
                                       106/7          0.035-
                                        921           0.060
खरगोन       भीकनगांव                     109
                      ग्राम- बझर,                      0.040
                       प.ह.नं.-37,      110/2          0.050
                                        154/1          0.040
                                        159/2          0.050
                                        25/18          0.010
                                        25/19          0.020

440/1

0.030

441/1

88

कुल योग

3.975 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

[ भाग 1 1722

क्र.-848- री- 1-भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र. 0499-ब- 121-2022-23

प्ररूप-"घ"

(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 169/भू-अर्जन / री-1/2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर०डी० 39.00 कि० मी० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-01 ग्राम- दौड़वा, तह०- भीकनगांव से ग्राम बोरगांव, तह ० भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक 45 में जल परिवहन हेतु ग्राम- रोश्या, प.ह.नं.- 14/93, रा.नि.मं.-03, भातलपुर, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

3

4

5

खरगोन

13

0.034

भीकनगांव ग्राम- रोश्या, प.ह.नं.-

12

0.004

14/93

0.083

46/8

खरगोन भीकनगांव

0.011

46/4

ग्राम- रोश्या, प.ह.नं.-

14/93

46/7

0.003

44/3

0,166

कुल योग

06

0.301 1723

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

क्र.-850- री-1 -भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र.- 0484- ब-121-2022-23

प्ररूप-" घ "

(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईमनाकेबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 176 / भू-अर्जन /री-1/2023 , भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर ०डी० 21.00 कि० मी० पर ग्राम बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-14 में जल परिवहन हेतु ग्राम- कोडियाखाल प.ह.नं.- 66/110, रा.नि.मं.-03 , भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

3

4

5

4/4

खरगोन

ग्राम-

भीकनगांव

0.088

5

6

0.032

कोडियाखाल प.ह.नं.-

41

0.040

66/110

9

0.110

42

0.075

खरगोन भीकनगांव ग्राम-

0.062

43/2

कोडियाखाल

44/1

0.051

प.ह.नं.-

44/2

0.050

66/110

115

45/1/1

0.012

47/1/1

0.029

47/5/1

0.012

45/1/2

0.040

47/5/2

45/2

0.024

47/4

0.022

46

0.049

15

कुल योग

0.696 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

[ भाग 1 1724

क्र-854-री- 1- भू- अर्जन-2023 - रा.प्र.क्र. 050- ब- 121-2022-23

प्ररूप- "घ "

(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 181/भू-अर्जन/ री-1 /2023 , भीकनगांव, दिनांक 08.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर 0 डी0 21.00 कि०मी० पर ग्राम बड़िया तह, भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 73 में जल परिवहन हेतु ग्राम टेमला, प.ह.नं.- 42, रा.नि.मं.-01 , भीकनगांव, तहसील- भीकनगांव , जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

4

1

3

5

0.050

खरगोन भीकनगांव

216/1

ग्राम- टेमला, प.ह.नं.- 42,

0.066

216/3

0.125

169/1

0.050

169/7

0.020

169/2/2/2

0.045

खरगोन भीकनगांव

169/2/4/1

ग्राम टैमला, प.ह.नं.-42,

0.040

169/2/3/1

0.035

169/2/1

0.094

169/13

0.068

197

0.088

210/1

0.025

211/1/2

0.038

236/2/2

0.050

229/4

0.025

229/5

0.008

230/2/1

16

0.827

कुल योग

1725

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

क्र.-856- री-1-भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र. 0483-ब-121-2022-23

प्ररूप-" घ "

(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पोईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 212 /भू-अर्जन/री-1 / 2023 , भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-289 में जल परिवहन हेतु ग्राम- धोबीखोदरा , प.ह.नं.- 41, रा.नि.मं.-01 , भीकनगांव, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की. घोषणा कीहै ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

3

4

5

खरगोन भीकनगांव

106

ग्राम-

0.033

107

0.020

धोबीखोदरा , प.ह.नं.- 41,

189

0.054

188

0.044

178

0.084

खरगोन भीकनगांव

177

ग्राम-

0.078

175

0.022

धोबीखोदरा , प.ह.नं.- 41,

278

0.022

408

0.002

403

0.021

401

0.069

399

0.019

0.035

398/1

398/2

0.022

14

कुल योग

0.525 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1726

क्र.-858- री- 1-भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र. 0476- ब -121-2022-23

प्ररूप-"घ "

(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईज केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 161 / भू-अर्जन/री-1 /2023 , भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर0डी0 39.00 कि० मी० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-01 ग्राम- दौड़वा, तह०- भीकनगांव से ग्राम बोरगांव, तह० भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक 11 व 45 में जल परिवहन हेतु ग्राम- खेरदा, प.ह.नं.- 14/93, रा.नि.मं.-03 , भातलपुर, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि. (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5

खरगोन भीकनगांव

41/1/2

0.049

ग्राम- खेरदा,

24/1/1

0.030

प.ह.नं.- 14/93,

38/1

0.066

38/2

0.042

29/2

0.057 1727

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

3

5 2

4

1

29/8

0.057 खरगोन भीकनगांव

0.032

29/3

ग्राम- खेरदा, प.ह.नं.- 14/93,

0.012

69/3

72

0.042

73

0.033

0.021

81/1

0.081

81/2

0.023

82/1/1

0.022

82/1/2

0.033

82/3

83

0.010

84/2/1

0.024

84/2/2

0.020

84/1

0.016

121/4

0.062

0.020

119/3

21

0.752

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1728

क्र.-860 -री- 1-भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र. 0477- ब- 121-2022-23

प्ररूप-" घ "

(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पोर्टपलाईका कैबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 172 / भू-अर्जन / री-1 / 2023, भीकनगांव , दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर 0 डी0 83.045 कि0 मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 ग्राम- पिपलई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव से ग्राम बड़िया तह० भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक 16 व 92 में जल परिवहन हेतु ग्राम सस्याखेड़ी प.ह.नं.- 58, रा.नि.मं.-01 , भीकनगांव, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा कीहै ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

1

3

4

5

खरगोन भीकनगांव

0,030

76/7

76/6

0.088

ग्राम-

सस्याखेड़ी

प.ह.नं.- 58

78

0.050

0.030

80/4

81

0.080

0.056

खरगोन भीकनगांव

80/3

0.040

82/1

ग्राम- सस्याखेड़ी प.ह.नं.- 58,

0.020

83/3

0.048

80/2/2

0.075

80/1

0.095

82/4

0.040

83/1

0.054

69/12

0.706

13

कुल योग

1729

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

क्र.-862-री- 1 - भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र. 0498 - ब-121-2022-23

प्ररूप- "घ "

(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 238 / भू-अर्जन/ री-1 / 2023 , भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह . भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-03 , 73 व 184 में जल परिवहन हेतु ग्राम- सिराली , प.ह.नं.- 95, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा , तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा कीहै ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

4

3

5

खरगोन भीकनगांव ग्राम- सिराली

23

0.005

प.ह.नं.- 95,

29/2/1

0.010

30

0.056

24/1

0.073

29/1

0.026 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1730

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

2

5 1

3

29/2/2

0.010

ग्राम- सिराली

खरगोन भीकनगांव

                 24/2          0.036
प.ह.नं.- 95,
                 29/3          0.014
                 51/2          0.017
                 51/5
                               0.012
                264/3
                 51/7
                               0.028
                264/5
                 52/2          0.027
                 51/3          0:020
                 52/1          0.025
                 51/4
                               0.016
                264/2
                 51/8
                               0.032
                264/6
                 51/6
                               0.024
                264/4
                 52/3          0.015
                264/9          0.028
                               0.114
                 224           0.024
                 225           0.016
                232/1/1        0.048
                 233
                               0.068
                 234
                 230           0.080
                 215           0.053
                 136           0.032.
                 147           0.008
                 144           0.012
                143/1          0.003
                142/2          0.011
                143/2          0.007
                142/1          0.012
                 115          0.014
                               0.032
                116/2
               116/1/2        0:036

1731

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

3 1 खरगोन

2 भीकनगांव

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

119/2

0.030

119/4

ग्राम- सिराली

प.ह.नं.- 95

  118           0.047
  119/1         0.034
109/1/1/1       0.050
109/1/1/2       0.023
 439/1/3        0.041
439/1/1         0.018
 445/2          0.062
 443/2          0.034
 445/1          0.063
  447           0.025
 446/1          0.088
 446/2          0.003
 316/2         0.030
  317          0:055
  346          0.058
 353/1         0.005
 372/1
               0.092
 373/1
  55           1.802

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1732

क्र.-864- री-1- भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र. 0491- ब- 121-2022-23

प्ररूप-" घ "

(नियम-6 देखिये)

だ अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईनः किबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 288/ भू-अर्जन/री-1/2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0 डी0 21.00 कि०मी० पर ग्राम- बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- शिवना, प.ह.नं. 17, रा.नि.मं.-01 , झिरन्या, तहसील- झिरन्या, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

1

2

3

5 खरगोन झिरन्या

0.058

ग्राम- शिवना, 681/2

प.ह.नं.- 17,

0.060

682/1/1

0.046

682/1/2

0.040

682/1/3

633

0.135

634/2 1733

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

3

4

5

2

1

0.045 खरगोन झिरन्या

632/2/2

ग्राम- शिवना, प.ह.नं.- 17,

0.082

632/1/2

0.014

328/3

0.050

329/3/6

0.013

329/3/5

0.013

329/3/4

0.013

329/3/3

0.032

329/3/1

0.017

329/2

0.010

336/1

0.065

336/2

0.029

337/1/1

0.020

337/1/2

0.058

338/1/1/1

0.006

337/2

0.013

503

0.030

502/11

0.040

502/10

0.040

464/2/1

505/1

0.007

505/2

508

0.055

0.022

511/1

511/2

0.093

0.014

511/3/1

0.011

516/1

0.032

516/2

0.050

519/5

0.014

519/6/1 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023

1734

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक 1

2

3

खरगोन

झिरन्या

ग्राम- शिवना, प.ह.नं.- 17, खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

0.052

519/7

0.038

519/4

0.036

518/4

0.042

471/1/1/1/1

467/1/3

0.130

461/1/3

0.018

464/8

0.033

464/4

464/3

0.015.

0.040

464/2/2

0.028

464/6

0.123

164/1

0.057

164/2

0.025

164/3

0.026

164/4

165/1

0.056

0.064

165/3

0.055

166/1/1

0.053

166/1/2

51

2.118

कुल योग

1735

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

क्र.-866- री- 1-भू-अर्जन-2023- रा.प्र.क्र. 0470- ब-121-2022-23

प्ररूप-" घ "

(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, कबुल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 163/ भू-अर्जन/ री-1 /2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाडा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत नाम- खारवी तह, भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक 65 में जल परिवहन हेतु ग्राम सोमला प.ह.नं.-36/98, रा.नि.मं.-03 , भातलपुरा , तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा कीहै ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

1

2

3

5

खरगोन भीकनगांव

0.015

12/1/1

11/4

ग्राम- सोमला

प.ह.नं.-

36/98

0.012

12/4

1/2

0.004

0.035

9/1/5

1/3

0.020

खरगोन भीकनगांव

9/1/3

0.019

1/4

0.018

ग्राम- सोमला

प.ह.नं.-

36/98

 1/5          0.012
 9/1/6        0.010
9/1/4         0.050
  2
              0.040
 2/2
9/1/2         0.003
  5           0.045
 4/4          0.030
 4/3          0.030
 4/2          0.029
4/1/1         0.020
4/1/2         0.020
40/1          0.012

19

कुल योग

0.424 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1736

क्र.-868- री-1-भू-अर्जन-2023- रा.प्र.क्र. 0490- ब- 121-2022-23

प्ररूप-"घ "

(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, फल डक्ट ( भूमि केके उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 159/भू-अर्जन /री-1 / 2023 , भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव बिंजलवाडा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम खारवी तह, भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक 59 एवं 162 में जल परिवहन हेतु ग्राम- पिपल्या प.ह.नं.- 17/76, रा.नि.म. -02, अंदड, तहसील- सीकनगांव

जिला खरग

को सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट मा घोषणा

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि

(हेक्टेयर में)

1

2

3

4

5

खरगोन भीकनगांव

ग्राम-

305

0.032

पिपल्या,

304

0.027

प.ह.नं.-

303

0.048

17/76,

302

0.050

284/7

0.054

खरगोन भीकनगांव ग्राम-

285

0.009

297

0.008

पिपल्या, प.ह.नं.-

0.058

296/5

17/76,

290/3

0.035

293

0.084

291

0.030

273

0.061

69

0.077

70

0.081

72

0.130

0.041

284/1

कुल योग

16

0.825 1737

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

क्र.-870- री-1-भू-अर्जन-2023- रा.प्र.क्र.-0481- ब- 121-2022-23

प्ररूप-" घ "

(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांकं 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 210/ भू-अर्जन/री-1 / 2023 , भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वास , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर०डी० 21.00 कि०मी० पर ग्राम बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंग्मेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-14 एवं 132 में जल परिवहन हेतु ग्राम- गोविन्दपुरा, प.ह.नं.- 64/108, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

3

4

5

खरगोन भीकनगांव ग्राम-

9/2

0.048

0.023

9/1/4

9/1/3

0.063

गोविन्दपुरा,

प.ह.नं.-

64/108

0.021

11/2/2/2

0.030

खरगोन भीकनगांव ग्राम-

14/2/1

0.005

0.047

14/2/2/1

0.069

14/2/3

गोविन्दपुरा,

प.ह.नं.-

64/108

 22/1          0.017
              0.034
20/2/1        0.028
20/2/2        0.031
  2/1         0.037

कुल योग

13

0.453 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1738

क्र.-872-री-1-भू-अर्जन-2023- रा.प्र.क्र.- 0500- ब- 121-2022-23

प्ररूप- "घ "

(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 252 /भू- अर्जन/ री-1/2023 , भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव -बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर०डी० 39.00 कि० मी० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-01 ग्राम- दौड़वा, तह०- भीकनगांव से ग्राम बोरगांव, तह० भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-11 व 27 में जल परिवहन हेतु ग्राम- पछाया, प.ह.नं. -91 , रा.नि.मं. -03, भातलपुरा, तहसील-भीकनगांव, जिला-खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के. प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, 'उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

3

2

4

5

6

0.004 भीकनगांव

खरगोन

8/1

0.025

ग्राम-पछाया, प.ह.नं.-91 ,

8/2

0.052

11/1/5

0.034

11/1/4

0:033

11/2

0.016

11/1/3

0.034

11/1/2

0.012

0.043 1739

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

3

5

4

9/7

0.065 खरगोन भीकनगांव

2/3/3/1

0.060

ग्राम-पछाया, प.ह.नं.-91,

159/2

0.016

160/2

159/5

0.053

160

159/3

0.057

182/1/1

0.029

182/1/2

0.045

182/1/4

0.005

182/1/3

0.041

196/1

0.024

195/1

0.050

195/4/1

0.074

195/5/1

0.015

195/3/1

0.026

192

0.015.

219/3/1

0.030

220/3/1

219/3/2

0.034

220/3/2

219/2/3

0.039

220/2/3

219/4

0.012

220

219/7

0.008

219/5

0,037

220/5

219/6

0.025

220/6

211

0.010

32

1.023

कुल योग

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1740

क्र.-874- री -1-भू-अर्जन-2023- रा.प्र.क्र. 0471- ब- 121-2022-23

प्ररूप-" घ"

(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 167/ भू-अर्जन / री-1 / 2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाडा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह, भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगंत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईंनर पाईप नहर कमांक-18 व 289 में जल परिवहन हेतु ग्राम- मछलगांव प.ह.नं.- 34/96, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा , तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत. पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा कीहै ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगभों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

1

4

3

5

खरगोन भीकनगांव

32/4

0.032

0.022

32/5

32/6

0.022

ग्राम- मछलगांव प.ह.नं.- 34/96,

0.009

31/1

0.017

31/2 1741

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

1

3

4

5

खरगोन

0.040 भीकनगांव

31/3

0.034

29/2

0.046

29/1

ग्राम- मछलगांव प.ह.नं.- 34/96,

0.048

30/1

183

0.026

0.076

28/1/4

0.030

187/5

0.017

187/4

0.016

187/3

0.017

187/2

0.046

187/1

0.031

188/1

0.020

196/1

0.010

196/7

0.036

196/5

0.044

196/6

0.036

196/4

0.043

196/2

0.011

196/3

0.008

194/5

0.003

194/6

0.026

201/5

0.020

201/4

0.011

206/6

0.002

206/1

0.016

206/4

0.020

206/2

0.048

206/3

0.050

207/1/1 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1742

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

3

4

1

5

खरगोन

भीकनगांव

0.004

207/1/2

0.055

224

0.038

225/4

ग्राम- मछलगांव प.ह.नं.- 34/96,

0.053

225/3

0.048

225/2

0.044

227/4

0.035

229/3

0.053

229/1

0.009

229/2

0.003

225/1

357/4

0.011

358/4

357/2

0.033

358/2

357/5

0.005

358/5

359/5

0.044

353/1

0.024

353/2

0.024

394/1

394/2

0.059

0.007

395/1

0.040

32/3

166

0.002

165/1

0.022

0.066

282/1

281

0.024

0.057

279/2

0.015

277/3

0.013

278/2

0.012

278/1

A 1743

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

2

1

3

खरगोन

भीकनगांव

ग्राम-

मछलगांव प.ह.नं.- 34/96,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

331

0.004

0.040

332/2

0.058

332/1

0.021

339/1

0.020

337/1

0.042

339/2/1

0.018

334/2

0.028

337/2

0.029

338/2

357/1

0.065

358/1

359/1

357/3

0.021

358/3

359/3

2.079

72

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

[ भाग 1 1744

क्र.-876- री - 1-भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र.-0496- ब- 121-2022-23

प्ररूप-" घ "

(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 199/भू-अर्जन / री-1/ 2023 , भीकनगांव , दिनांक 06.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव बिजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर० डी०_21.00 कि०मी० पर ग्राम बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-14 तथा ग्राम खारवी तह , भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक 86 में जल परिवहन हेतु ग्राम- बिरुल, प.ह.नं.- 39/101 , रा.नि.मं.-03 , भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को. बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूचीं में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

3

4

5

खरगोन

488/2

भीकनगांव

0.038

488/3

0.031

ग्राम- बिरुल ,

प.ह.नं.-

39/101

488/4

0.037

490

0.120

0.023

499/2

खरगोन

0.019

भीकनगांव

499/3

0.046

499/1

ग्राम बिरुल,

प.ह.नं.-

39/101

0.048

501/2

517

0.083

7

0.116

3/3

0.120

0.015

1/2/2

0.019

1/3

0.130

1/5

1/4

0.005

15

कुल योग

0.850 1745

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

क्र.-878- री-1-भू-अर्जन-2023- रा.प्र.क्र. 0503-ब-82-2022-23

प्ररूप-घ

(नियम -6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 185/ भू-अर्जन/ री-1/2023 , भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर०डी० 83.045 कि० मी० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक-03 ग्राम पिपलई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव से ग्राम बड़िया तह० भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 92 में जल परिवहन हेतु ग्राम- वल्का प.ह.नं.- 54, रा.नि.मं.-01 , भीकनगांव , तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा कीहै ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

3

4

5

1

2

भीकनगांव

खरगोन

183

0.011

ग्राम- वल्का प.ह.नं.- 54,

177

0.020

0.010

143/1

0.030

134/2/1

135/1

0.020

137/1

खरगोन भीकनगांव

135/2

0.035

137/3

ग्राम- वल्का प.ह.नं.- 54,

135/3

0.015

137/3

136

0.024

134/2/2

0.042

141

0.030

0.030

140/1/1/1/1/2

0.030

140/1/1/2

12

कुल योग

0,297 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

[ भाग 1 1746

क्र.-880- री- 1-भू-अर्जन-2023- रा.प्र.क्र.-0488 -ब - 121-2022-23

प्ररूप-" घ"

(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईना केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 280 / भू-अर्जन/ री-1/ 2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0डी0 21.00 कि० मी० पर ग्राम बड़िया तह, भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- नानकोड़ी, प.ह.नं.- 35, रा.नि.मं.-01 , झिरन्या, तहसील- झिरन्या, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

4

3

5

खरगोन झिरन्या

0.012

247/1/1

0.027

247/1/3

ग्राम-

नानकोड़ी,

प.ह.नं.- 35

247/1/2

0.039

247/2

0.048

249/1

0.028

खरगोन झिरन्या

0.036

249/2

251

0.126

ग्राम-

नानकोड़ी,

प.ह.नं.- 35

0.016

252/1

0.025

190/1/1

0.109

255/1

257

0.013

259/4

0.112

0.025

270/4/1

0.003

270/4/2

0.136

280/3

15

0.755

कुल योग

1747

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

क्र.-884- री-1- भू-अर्जन-2023- रा.प्र.क्र. 0493-ब-121-2022-23

प्ररूप-" घ "

(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 278/भू-अर्जन/री-1 / 2023, भीकनगांव , दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव - बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर० डी० 21.00 कि०मी० पर ग्राम- बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-234 में जल परिवहन हेतु ग्राम बायखेड़ा प.ह.नं.- 40, रा.नि.मं. -01 , झिरन्या, तहसील- झिरन्या, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5 खरगोन झिरन्या

0.074

10/4/1/1/1

ग्राम-

बायखेड़ा

प.ह.नं.- 40

01

कुल योग

0.074 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

[भाग 1 1748

क्र.-886-री - 1- भू-अर्जन - 2023- रा.प्र.क्र. -0495- ब - 121-2022-23

प्ररूप-" घ "

(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 270/भू-अर्जन/री-1 / 2023 , भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव -बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर० डी० 21.00 कि०मी० पर ग्राम बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक- 84 में. जल परिवहन हेतु ग्राम- पोखर, प.ह.नं.- 18, रा.नि.मं.-02, चेनपुर, तहसील- झिरन्या, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा कीहै ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

1

3

4

5

खरगोन झिरन्या

31/1

0,025

ग्राम- पोखर, प.ह.नं.- 18,

30

0.028

0.028

29/3

87

0.028

88

0.026

खरगोन झिरन्या

89

0.032

ग्राम- पोखर, प.ह.नं.- 18,

0.055

90/2

0.062

90/1

94

0.020

09

कुल योग

0.304 1749

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

क्र.-888-री-1-भू-अर्जन-2023-रा.प्र.क्र. 0479- ब-121-2022-23

प्ररूप-" घ "

(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 165 /भू-अर्जन / री-1 /2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा भाईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारंवी तह, भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-59 व 187 में जल परिवहन हेतु ग्राम- खारवी प.ह.नं.- 10/89, रा.नि.मं.-03 , भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5 खरगोन भीकनगांव

158/2

0.097

ग्राम- खारवी प.ह.नं.-

136

0.033

10/89

135

0.021

10

0.048

134

0.010 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1750

तहसील

जिला

[ भाग 1

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

1

2

3

खरगोन

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

139

0.016

ग्राम- खारवी

भीकनगांव

प.ह.नं.- 140

0.018

141

0.018

10/89

 142          0.020
 143          0.019
 144          0.033
 146          0.047
 147          0.023
104/2         0.057
 100          0.028
101/2         0.025
101/4         0.030
 94           0.086
 93           0.080
 224          0.096
 228          0.022
 229          0.021
 230         0.049
 231         0.074
 11          0.025
  9          0.089
  7          0.083
  2          0.056

28

कुलयोग

1.224 1751

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

क्र.-890- री-1-भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र. 0504-अ-82-2022-23

प्ररूप-" घ "

(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक-179/ भू-अर्जन/ री-1/2023 , भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर०डी० 83.045 कि०मी० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 ग्राम पिपलई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव से ग्राम बड़िया तह० भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-22 में जल परिवहन हेतु ग्राम-सिरलाय खुर्द प.ह.नं.-52 रा.नि.मं.-01, भीकनगांव, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा कीहै ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

3

4

5

खरगोन

46/2/2

भीकनगांव

Q.060

47/2/2

46/1/2

ग्राम-सिरलाय

खुर्द

प.ह.नं.-52

0.074

47/1/2

0.035

45/2/2/1

45/2/4/1

0.028

45/2/2/2

0.033

खरगोन भीकनगांव ग्राम- सिरलाय 45/2/4/2

0.025

45/2/3/2

0.060

खुर्द

प.ह.नं.-52

45/1/2/2

0.020

45/1/2/1/2

0.015

33/1

0.060

कुल योग

10

0.410 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1752

[ भाग 1

क्र.-894- री- 1-भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र.-0003-अ-82-2022-23

प्ररूप-"घ "

(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों काअर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1770/भू-अर्जन/री-1/2022, भीकनगांव, दिनांक 15.12.2022 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर ० डी० 83.045 कि० मी० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 ग्राम- पिपलई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव से ग्राम बडिया तह ० भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईंजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम पचम्बा, प.ह.नं.- 42, रा.नि.मं. -01 , भीकनगांव, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.01.2023 कों प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

3

4

5

खरगोन

0.056

8/1/4

ग्राम पचम्बा,

भीकनगांव

प.ह.नं.- 42,

14

0.020

15

0.038

0.004

18/2

0.042

86/4/2

खरगोन भीकनगांव

87/2

0.057

88/2

ग्राम पचम्बा, प.ह.नं.- 42,

87/1

0.070

88/1

84/3

0.056

98/3

0.051

98/4

0.046

0.022

98/2/6

98/2/7

0.044

116/2

0.036

0.076

115/1

115/2

0.026

कुल योग

15

0.644 1753

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

क्र.-896- री - 1-भू-अर्जन-2023- रा.प्र.क्र. 0478 - ब-121-2022-23

प्ररूप- "घ "

(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3. की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 197/ भू-अर्जन/ री-1/2023 , भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह, भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-80 में जल परिवहन हेतु ग्राम- रामपुरा , प.ह.नं.- 36/98, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव , जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा कीहै ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।.

:: अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5

खरगोन

159/1/1

भीकनगांव

0.035

159/2/1

159/1/2

ग्राम- रामपुरा , प.ह.नं.- 36/98,

0.020

159/1/2

159/1/3

0.016

159/2/3

159/1/5

0.017

159/2/5 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1754

जिला

तहसील

[ भाग 1

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

1

2

3

खरगोन भीकनगांव

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

0.039

159/3/1

0.033

159/3/2

0.018

159/4

ग्राम- रामपुरा, प.ह.नं.- 36/98,

0.061

160/3

160/1/2

0.012

184/2/2

0.022

160/2

0.014

185/2/1

0.019

184/6

0.028

185/1/1

0.020

185/1/2

0.008

184/5

0.019

184/7

0.044

182/5/1

0.050

182/3

203

0.085

0.029

204/1/1

0.040

204/2

0.025

222/1/1

0.030

0.016

222/4

0.047

225

0.002

224

226

0.020

227

228

0.011

0.011

229/2

334/3

0.026

336/3

334/2

0.010

31

0.827

कुल योग

7 1755

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

क्र.- 900- री - 1 - भू-अर्जन- 2023 - रा.प्र.क्र. 0502- ब- 121-2022-23

प्ररूप-" घ "

(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 276/भू-अर्जन/ री-1 / 2023 , भीकनगांव , दिनांक 06.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर० डी० 21.00 कि०मी ० पर ग्राम बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-234 में जल परिवहन हेतु ग्राम- बलखड़, प.ह.नं.- 40, रा.नि.मं.-01 , झिरन्या, तहसील- झिरन्या, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5 खरगोन झिरन्या

0.062

154/1/4

ग्राम- बलखड़,

0.040

152/2

प.ह.नं.- 40,

0.040

153/3

0.030

153/4

0.030

153/5

A 1756

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

जिला

तहसील

[ भाग 1

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

1

2

3

खरगोन झिरन्या

ग्राम- बलखड़, प.ह.नं.- 40, खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

153/6

0.016

153/7

0.010

157/1/2

0.050

157/1/1

0.045

166

0.080

165/1

0.104

178/1/3

0.073

178/2

0.045

178/3

0.045

177

0.023

179/1/1

0.010

179/1/2

0.060

183/194

179/1/6

0.041

179/3

0.051

193/2/2

180/4/1

0.049

180/2

0.030

21

कुल योग

0.934 1757

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

क्र. - 902- री - 1 -भू-अर्जन-2023- रा.प्र.क्र. 0494- ब- 121-2022-23

प्ररूप-" घ "

(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्त्ता के अधिकारों काअर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 284/भू-अर्जन/री-1/ 2023 , भीकनगांव , दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर 0 डी0 21.00 कि०मी० पर ग्राम बडिया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक- 66 में जल परिवहन हेतु ग्राम भड़लेन, प.ह.नं.- 23, रा.नि.मं.-02, चेनपुर, तहसील- झिरन्या, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा कीहै ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिमोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

4

5

खरगोन झिरन्या

12

0.018

3 ग्राम- भड़लेन, प.ह.नं.- 23,

490/12

0.004

11

0.034

17/1

0.054

17/2

0.046

खरगोन झिरन्या

41/2

0.080

ग्राम- भड़लेन, प.ह.नं.- 23,

41/7

0.075

43/2

0.034

367/1

0.015

367/3

0.015

367/2

0.014

368/1

0.018

368/2

0.012

369

0.030

370/1

0.038

370/2

0.020

372/1

0.019

कुल योग

17

0.526 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1758

क्र.-904-री- 1- भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र.-0492- ब- 121-2022-23

प्ररूप-" घ "

(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन अबले एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों काअर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 282 / भू-अर्जन/री-1/ 2023 , भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर० डी० 21.00 कि०मी० पर ग्राम बडिया तह, भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम शिवना , प.ह.नं. 17, रा.नि.मं.-01 , झिरन्या, तहसील- झिरन्या, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को. भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

3

4

5

खरगोन झिरन्या

529/3

0.147

531/3

ग्राम- शिवना, प.ह.नं.- 17,

529/2/2

0.021

531/2/2

529/2/3

0.074

531/2/3

528/3/3

0.017

खरगोन झिरन्या

528/4

ग्राम- शिवना,

0.067

प.ह.नं.- 17,

0.053

565/2/1

0.065

528/5

528/1

0.005

0.012

565/1

0.082

567/1/1/5

0.030

567/1/1/4

कुल योग

11

0.573 1759

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

क्र.-906-री - 1 -भू-अर्जन-2023- रा.प्र.क्र. 0482-2-121-2022-23

प्ररूप- "घ "

(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है)है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 214 /भू-अर्जन/ री-1 / 2023, भीकनगांव , दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव- बिजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह, भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-10 , 31 व 289 में जल परिवहन हेतु ग्राम- पालड़ी प.ह.नं.- 32, रा.नि.मं.-01 , भीकनगांव , तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा कीहै ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।.

: अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

3

4

5

2

52/1

0.050

खरगोन भीकनगांव ग्राम- पालड़ी प.ह.नं.- 32,

52/2

0.011

60/1

0.020

60/2

0.020

58

0.013

खरगोन

59

0.010

भीकनगांव ग्राम- पालड़ी प.ह.नं.- 32,

70/3

0.018

69/3

0.007

69/4

0.052

23/3/9

0.032

23/2

0.028

23/3/7

0.035

23/3/6

0.007

28

0.041

30/1

0.074

24/5/2

0.024

24/5/1

0.032

11/4

0.042

10/2

0.016

कुल योग

19

0.532 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023

1760

क्र.- 910- री - 1 - भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र. -0473- ब - 121-2022-23

प्ररूप-" घ "

(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 207/ भू-अर्जन /री-1 / 2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस कमांक-03 एवं 04 की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 106 व 116 में जल परिवहन हेतु ग्राम औरंगपुरा प.ह.नं.-17/76, रा.नि.मं.-02, अंदड़, तहसील- भीकनगांव , जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

3

4

5

ग्राम-

खरगोन भीकनगांव

6

0.040

0.020

2/7

औरंगपुरा प.ह.नं.-

2/6

0.086

17/76,

0.102

1/6/1

0.138

1/3/2

खरगोन भीकनगांव ग्राम-

1/5

0.002

औरंगपुरा

1/7

0.002

प.ह.नं.-

1/9

0.036

17/76,

1/8

0.040

1/10

0.041

1/4/2

0.035

192/3

0.019

कुल योग

12

0.561 1761

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

क्र.-913-री-1- भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र. 0469- ब-121-2022-23

प्ररूप-" घ "

(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 216/ भू-अर्जन/ री-1 / 2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-18 में जल परिवहन हेतु ग्राम- एकतासा प.ह.नं.- 96, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5

खरगोन भीकनगांव ग्राम-

64/4

0.088

73

0.018

एकतासा प.ह.नं.- 96,

74/1

0.043

0.005

77/1

0.038

71/1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1762

[ भाग 1

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

                                       खसरा      उपयोग के अधिकार
                                      कमांक      के लिये अर्जित की
                                                  जाने वाली भूमि
                                                   (हेक्टेयर में)
   1          2           3             4
                                                      5
खरगोन      भीकनगांव      ग्राम-       71/2          0.036
                        एकतासा
                                      70/3          0.028
                      प.ह.नं.- 96,
                                      70/4          0.029
                                      87/1          0.009
                                      87/2          0.050
                                       85           0.021
                                      86/5          0.030
                                      86/1          0.009
                                      86/3          0.037
                                      86/4          0.002
                                      281           0.018
                                       303          0.047
                                      305           0.056
                                     307/1/3        0.026
                                     307/2          0.046
                                     352/2          0.084
                                      349           0.028
                                     356/2          0.010
                                     356/3          0.028
                                     356/4          0.012
                                    356/5/1        0.038
                                     356/6         0.009
                                     356/7         0.014
                                     346/1         0.023
                                     346/2         0.029
                                     343/1         0.024
                                    346/3          0.010
                                     345/2         0.015
                                     342/1         0.004

1763

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

1

2

3

खरगोन भीकनगांव ग्राम- एकतासा प.ह.नं.- 96, खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

0.030

342/2

0.024

340/2

0.051

340/1/2

0.003

356/8

0.023

340/1/1

0.024

333/1

0.028

332/1

0.014

430/1/2

0.035

430/4

0.049

0.020

430/3/1

0.026

430/3/2

0.018

430/3/3

0.018

430/3/4

430/1/1

0.004

कुलयोग

49

1.331 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1764

क्र.-943- री - 1- भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र. -0005-3-82-2022-23

प्ररूप-" घ "

(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1774 / भू-अर्जन/री-1/2022, भीकनगांव, दिनांक 15.12.2022 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव -बिजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-18 में जल परिवहन हेतु ग्राम मालखेड़ा, प.ह.नं.- 96, रा.नि.मं.-03 , भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा. पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

3

2

4

5

भीकनगांव

खरगोन

0.030

70/3

71/2

0.020

ग्राम- मालखेड़ा, प.ह.नं.- 96,

72

0.017

73/1

0.021

73/2

0.022

खरगोन भीकनगांव

0.026

73/3

0.023

74/1

ग्राम- मालखेड़ा, प.ह.नं.- 96,

0.002

74/2

0.012

85/1

0.008

85/3

85/4

0.025

86/1

0.050

0.062

86/3

86/2

0.063

0.023

87/2

87/3

0.038

0.064

111/2

0.018

111/3

0.031

कुल योग

19

0.555 1765

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

क्र.-915- री-1-भू-अर्जन-2023- रा.प्र.क्र. 0472- ब-121-2022-23

प्ररूप-घ

(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 232 / भू-अर्जन/री-1 / 2023 , भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव - बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक- 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक-31 व 86 में जल परिवहन हेतु ग्राम- लालखेड़ा प.ह.नं.- 40/102, रा.नि.मं.- 03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा कीहै ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची ::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5 खरगोन भीकनगांव ग्राम-

126/5

0.026

लालखेड़ा

126/4

0.010

प.ह.नं.-

126/3

0.002

40/102,

127/2/2

0.032

127/1/3

0.037 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1766

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक 1

2

3

खरगोन भीकनगांव ग्राम- लालखेड़ा प.ह.नं.- 40/102, खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

127/1/2

0.039

127/1/1/1

0.030

127/1/1/2

0.080

122/1/4

0.032

121/1

0.008

121/2

0.055

120/2

0.007

112/2

0.046

113/2

0.063

96

0.078

97/2/1/3

0.016

97/2/1/4

0.045-

4/2

0.009

112/1

0.014

19

कुल योग

0.629 1767

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

भीकनगांव , दिनांक 22 मार्च 2023 क्र.-942-री-1-भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र.-0002-अ- 82-2022-23

प्ररूप-"घ "

(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 1776 /भू-अर्जन/री-1 / 2022 , भीकनगांव, दिनांक 15.12.2022 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-187 व 189 में जल परिवहन हेतु ग्राम- मुहाली प.ह.नं.- 75, रा.नि.मं.-02, अंदड़, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 06.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5 खरगोन भीकनगांव

0.070

176/2Y

ग्राम- मुहाली

प.ह.नं.- 75,     30/4          0.158
                30/3/3         0.036
                30/3/2         0.040
                30/3/1         0.002

1768

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

2

3 1

खरगोन भीकनगांव ग्राम- मुहाली प.ह.नं.- 75,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

0.002

133/2

0.013

133/7

0.022

133/3

0.022

133/6

0.022

133/4

0.024

133/5

136

0.018

0.005

138/2

0.008

139/2

0.013

139/4

0.055

139/3

0.015

139/5

145/1

0.068

145/2

146/1

0.040

146/2

19

कुल योग

0.633 1769

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

भीकनगांव, दिनांक 23 मार्च 2023 क्र.-945- री- 1-भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र. 0497- ब -121-2022-23

प्ररूप- घ

(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पोईपलाईन, कैर्बल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 268 / भू-अर्जन/ री-1 / 2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर०डी० 21.00 कि०मी० पर ग्राम- बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक 66 में जल परिवहन हेतु ग्राम- पुनासला, प.ह.नं.- 19/95, रा.नि.मं.-02, चेनपुर, तहसील- झिरन्या, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग कां अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5 खरगोन झिरन्या

ग्राम-

17/2

0.026

17/3

0.026

16

0.039

पुनासला, प.ह.नं.- 19/95,

19/2

0.032

0.012

20/2/1 1770

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

जिला

तहसील

[ भाग 1

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

1

2

3

खरगोन झिरन्या

ग्राम- पुनासला, प.ह.नं.- 19/95, खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

0.039

20/1/3

0.085

392/1

392/2

0.020

393/1

0.029

396/1/2

0.043

0.025

397/1/3

407/1/1

0.034

0.028

407/1/2

0.025

413/2/2

489

0.074

499

0.034

0.006

407/1/3

0.031

413/2/1

397/3

0.049

397/1/2

0.041

0.042

413/1/1/2

21

कुल योग

0.740 1771

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

भीकनगांव, दिनांक 14 मार्च 2023 क्र.- 1150-री-1-भू-अर्जन-2023- रा.प्र.क्र.-0487- ब-121-2022-23

प्ररूप- घ

(नियम-6 देखिये)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, कंबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 205 / भू-अर्जन / री-1 / 2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-67 व 116 में जल परिवहन हेतु ग्राम- अंजनगांव प.ह.नं.- 17/76, रा.नि.मं.-02, अंदड़, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

1

3

4

5

खरगोन भीकनगांव

ग्राम-

337

0.047

0.005

338/1/1

अंजनगांव प.ह.नं.-

339

0.037

17/76,

340

0.042

341

0.024

A मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1772

जिला

तहसील

[ भाग 1

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

1

2

3

खरगोन भीकनगांव ग्राम- अंजनगांव प.ह.नं.- 17/76, खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

446

0.017

344

0.280

353

0.033

351

0.018

355

0.008

0.042

354/2

359

0.023

356

0.019

357

0.013

358

0.019

361

0.047

411

0.016

412

0.020

413/1

0.017

414/1

0.055

421

0.018

425

0.046

426

0.055

427

0.044

428

0.047

452

0.237

26

कुल योग

1.229

मिलिन्द ढोके, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी .

1773

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ , मध्यप्रदेश ,

राजगढ़ , दिनांक 10 मार्च 2023

अनुपूरक प्रकरण काँक /अ-82/2022-23 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता हैं। किं इसके संलग्न सूची में भूमि/मकान/शोचालय आदि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजंतु के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

अनुपूरक प्रकरण क्रमांक 01 / अ-82/2022-23 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधानः हौं गयां है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 2 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ़ जिला राज़ग्रद मैं ग्राम मंगतपुर के डूबे 'क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शैष भूमि/मकान/शोचालय आदि जिसका नामग्रार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्त वर्णित अनुसूची 2 की भूमि, मकानों, शोचालय आदि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है। चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रश्थतिरत है इस कारण धारा -1(3) के तहत सामाजिक सुभाघ्रात निर्धारित रिपीट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है।

- अनुसूची -2

पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम मंगतपुर की छूटी हुई शेष भूमि, मकार्ता एवं र्शाचालय आदि के अर्जन का विवरण

तहसील-नरसिंहगढ

जिला-राजगढ़

(1) भूमिः

स.कृ. नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्रॉस

सर्वे नंबर

कुल रकबा (हे.में)

अर्जित भूमि (हे.मे)

1

3

4

1

2/5/1

1.149 0.336 अमनारायण मिता कुन्जीलाल जाति, वैडियाः पता निवासी ग्राम भू-स्वासी

योग

1.149 0.336

2

2/5/2

4.380 0.346 मोहनलाल मिता कुन्जीलाल जोति बेडिया पता निवासी ग्रामः भू-स्वामी

1380 0.346

3

7/4/2/2

0.619 0,370 नस्खदीबाई पत्नी परतापसिंह जाति गुर्जर मता निवासी ग्राम भू-स्वासी

योग

1

0.619 0,370

2/12/1

1:022 0.442 रामबाबू, प्रेमसिह, भोलाराम, सुशीलाबाई पिता भवरि जाति चमार पता' निवासी ग्राम भू-स्वामी

1.012 0:442

0758

2/12/2

01158 रामसिंह पिता बिहारीलाल, जाति नट पता निवासी ग्राम भू-स्वामी

1

0.758 0.158 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023

1774

6.

[ भाग 1

0.759

0.759

2/12/3

4 कमलसिंह पिता भूराज़ी जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम भू-स्वामी

योंग -

0.759

0.759

1

0.253

0.253

2/15/2

अजबसिंह, पिंता आत्माराम जातिः नट पता निवासी ग्रास भू-स्वामी

8

0.253

0.253

0.056

0.076

313

रामसिंह पुत्र घीसीबाई जाति नट मला निवासी ग्राम भूस्वामी

योग

महायोग

(2) मकान परिसम्पत्ति

1

2

1 पर्वतसिंह पिता समनारायण

2 सीमाबाई पति पर्वतसिंह

३ धर्मेन्द्र पिता भागमल

जगदीश प्रिता मुन्नूलाल

कैलाश पिर्ता बन्नूलाल

6 असताबाई पति हेमराज

नारायणसिंह पिता छोटेलाल

राधेश्याम पिता आत्माराम

कमलसिंह पिता रामप्प्रसाद

10 राम्रनारायणः पिलाःकुन्जीलाल

14 कालूराम पिता काशीसम

योग

(3)'शोचालय

नाम

2

1 समजीलाल मिता नारायणसिंह

सोनू पिता बद्रीलाल

३ राजू पिता कैलाश

4 बबलू पिता नब्बूलाल

5. गोकुल पिचा नन्नूलाल

पर्वतसिंह पिता रामनारायण 6

0.076

0.056

2.720

6,006

मकान का प्रकार

रिंग्राके

रकूबा (वर्ग मीटर)

4

3

16:65

55:00 एल.डी.पी.ई ईक की दीवार

एल.डी.पी.ई

32.20

ईदै की दीवार

49,72 एल.डी.पी.ई ईट की दीवार

7.84

पक्काचबूतरा

6.60

पक्काछत्री

10.89

पक्का चबूतरा

7.84

पक्काचबूतरां

4श्रज्ञःमीटर बायोगॅस संयंत्र

4घन मीटर बायोगैस संयंत्र

वॉटर टेंक

0.98

18772

चौडाई

लम्बाई

रकबा (वर्ग मीटर)

4

३

1:30

2.21. 1.70

2.25

1:50

1.50

1,50

2.25

225

250

250

1.50

1.50

2.25

19.85

1.30

4.50 1775

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

५, बृजमोहन पिता गोपीलाल

8 लखनलाल पिता गोपीलाल

१ आसेप्रकाश पिता रामदयालसिंह

10 अरविन्दसिंह पिता लक्ष्मणसिंह

11 राधाबाई पति देवकरण

12 लाडसिंह पिता देवीलाल

13 गोरीलाल पिता राम्ररतन

24 रामसिंह माता घीसीबाई

योग:-

(4): फलदार पेड पोधे :-

स.कं.

नाम

1

अजबसिंह पिता आत्माराम जाति नट

देवकरण पिता किशनलाल जाति नद

रामसिंह माला घीसींबाई जालि नट

4

शिवनारायण पिता किशनलाल जाति नह

1.30

1,30

.69

2.25.

1.50

1.50

2.00

2.60. 1.30

1.20

1.80 150

2.30

2.00-

4.60,

1.50 2,25 1150

3.80

4.10

15.58

0.90

153

49.360

सर्वे जम्बर

संख्या

फलदार पेड

संतरा

126/1/2/4

90

सीताफल

65 7/1/1/2

सतरा

70

मोसंबी

126/174

30

जामफल

65

सतस

भूमि, मकान एवं शोचालय आदि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है।

हर्ष दीक्षित , कलेक्टर.

1776

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

[ भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ (ब्यावरा) , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश ,

शासन राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 10 मार्च 2023 क्र.- 2267-भू-अर्जन-23

-: अनुसूची:-

क्रमांक/04 / 23/ भू-अर्जन/2023 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतित होता है कि संलग्न अनुसूची (2 ) के खाने (5) में वर्णित भूमि की अनुसूची (2 ) के खाने (6 ) में उसके समाने द्विये गये सर्वजानिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है ।

प्रकरपणे क्रमांक 04-13-82 / 20.2-3 चूंकि राज्य शासन को इस बात का संमाधान हो गया है कि अनुसूची क्र ० 1 में रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेल लाईन परियोजना हेतु भूमि का अर्जन हेतु तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ की आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार सर्वे क्रमांकवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है , अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनवतर्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है, कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की स. क. (6 ) में अंकित सर्वजानिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

अनुसूची(1 )

तहसील नरसिंहगढ़

ग्राम चारपुरा

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हे०

विवरण

स.क्र.

असिंचति

सिंचित

कुल

3

4

5

2

1

0.177

0.177

निजी

भूमि

अनुसूची (2)

प्रभावित रकबा

विवरण

सर्वे नंबर कुल रकबा

भस्वामी का नाम

स. क्र.

5

6

3

4

1

2

0.033

2.140

47/1

रोडसिंह , गोपाल , कमला बाई पिता नत्था, सम्पत बाई बेवा नत्था जाति काछी

1

रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेल्वे लाईन में प्रभवित भूमि

0.144

2.051

48/2

पर्वतसिंह खेमचन्द्र , सोरमबाई पिता बद्रीलाल नथियाबाई बेवा बद्रीलाल जाति काछी

रामगंज मण्डी से भोपाल नई बडी रेल्वे लाईन में प्रभवित भूमि 2

0.177

4.191

कुल किता

भूमि के नक्शे प्लान आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी राजस्व नरसिंहगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

हर्ष दीक्षित , कलेक्टर.

1777

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सीहोर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश, शासन

राजस्व विभाग

सीहोर , दिनांक 14 मार्च 2023

क्रमांक13 /अ-82 / 2022-23 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची खाने (3) में वर्णित भूमि एवं खाने (5) मे उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की सम्भावना है ।

अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन् 2013) की धारा -11 के उपबंधो के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची-1 के खाने (4) में उल्लेखित को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियो का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत रहता है ।

-: अनुसूची - 1:-

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील/ग्राम

धारा-12 हेतु अधिकृत अधिकारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

लगभग क्षेत्रफल

हेक्टेयर /वर्ग मीटर

सीहोर

भूमि - 6.096 हैं.

श्यामपुर/हिंगोनी

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नरसिंहगढ़

पार्वती परियोजना बांध निर्माण से डूब प्रभावित हेतु भू-अर्जन

-: अनुसूची - 2 :-

स.क.

सर्वे नंबर

नाम कृषक , पिता का नाम, जाति ग्राम

कुल रकबा अर्जित रकबा रिमार्क

1

2

3

4

5

6

1

0.235

0.050

40/5

गीताप्रसाद पिता रामचरण जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

2

0.861

0.200

60/2/1

प्रेमनारायण पिता रामलाल जाति सुतार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

2.63

0.210

98/2

भंवरीबाई बेवा ब्रहमाजी कमतलसिंह रामकिशन विष्णुप्रसाद 3 मोहनसिंह आ ब्रहमाजी जाति गाडरी पता निवासी ग्राम पीलूखेडी सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

57/5/1

0.541

0.130

4

प्रीयासिंह तोमर पत्नी रविसिंह तोमर जाति तोमर पता भोपाल मध्यप्रदेश

1.234

0.370

57/13

5

1.214

0.440

98/7

अंसद इफतेखार पिता इफतेखार एहमद डायरेक्टर भोपाल गुलुज एण्ड केमि प्रा लि जाति मुस्लिम पता निवासी 189 जिसी भोपाल मध्यप्रदेश

0.200

13/2

1.064

6

1.056

1.056

100/4

डायरेक्टर असद उफतेखार पिता उफतेखार अहमद मेसर्स भोपाल गुलुज एण्ड केमिकज प्रा लि जाति मुसलमान पता निवासी जहांगीरगंड भोपाल सीहोर मध्यप्रदेश

100/15/1

0.623

0.370

7

100/5/1

0.674

0.240 देवीराम पिता खेमा जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वांमी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1778

8

छोटेसिंह तोमर पिता मुकुट सिंह जाति ठाकुर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

9

[ भाग 1

1.016

0.120

57/10

0.809

0.130

57/9

श्रीमती प्रियंका तोमर पत्नी रामसिंह तोमर जाति तोमर पता निवासी भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

10

युसुफ असद पिता असद इस्तेखार जाति मुस्लिम पता निवासी भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

11

रंगलाल पिता रामचरण जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

12

0.270

1.223

28/3 31/3

0.050

0.234

40/3

1.237

57/2/1

0.080

रवीसिंह तोमर पिता छोटेसिहं तोमर जाति तोमर पता भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

13

0.280

98/5

2.023

भगवानसिह पिता अमरसिंह जाति गाडरी पता निवासी ग्राम पीलूखेडी, सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

14

100/3

1.011

0.600

श्यामलाल पिता शोभाराम जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

15

0.060

0.521

60/5/1

मोतीलाल पिता मन्नूलाल जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

16

1.137

0.080

100/9/1

देवीराम पिता खेमा जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

17

रामगोपाल उर्फ गप्पा पिता खेमचन्द्र जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

18

1.214

0.090

100/7

100/6

1.214

0.560

श्यामलाल, भागीरथ, हेमराज, फूलसिंह पिता शोभाराम जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

100/8

1.214

0.140

परवतसिंह पिता दुर्गाप्रसाद हि. 1/2 , भगवतसिंह पिता 19 दुर्गाप्रसाद हि. 1/2 जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

20

60/14

1.833

0.300

परसराम पिता मूलचंद जाति चमार नि ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी

21

प्रेमलता पुत्री नारायणसिंह जाति ठाकुर पता नि ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी

कुल योग:-

0.571

100/10/2

0.070.

24

25.389 6.096

1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2. प्रकरण के प्रकाशन उपरांत धारा-15 अंतर्गत विहित 60 दिवस के भीतर किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है ।

1779

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

कमांक 14/अ-82/2022-23 चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके संलग्न सूची खाने (3 ) में वर्णित भूमि एवं खाने (5) मे उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पडने की सम्भावना है ।

अतः भूमि अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (कं 30 सन् 2013) की धारा-11 के उपबंधो के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूची-1 के खाने (4) में उल्लेखित को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियो का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत रहता है ।

-: अनुसूची - 1:-

भूमि का वर्णन

जिला

तहसील/ग्राम

धारा-12 हेतु अधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल

हेक्टेयर/ वर्ग मीटर

सीहोर

श्यामपुर/बर्री

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

भूमि - 3.994 हैं.

कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग नरसिंहगढ़

पार्वती परियोजना बांध निर्माण से डूब प्रभावित हेतु भू-अर्जन

-: अनुसूची - 2 :-

स.क्र.

नाम कृषक , पिता का नाम, जाति ग्राम

1

2

1

सर्वे नंबर

रिमार्क कुल रकबा (निजी) हे.में

अर्जित रकबा (निजी) हैं. में

3

4

5

6

2.217

289/98/1/1

0.040

राजेश पुत्र प्रेमनारायण जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

2

बदामबाई पत्नी भगवतसिंह जाति गूजर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

3

सुनीता पत्नी मुकेशकुमार जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

4

इमरतबाई पत्नी नारायणसिह जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

5

सतीश पुत्र लक्ष्मीनारायण जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

ओमप्रकाश पिता रुगनाथ जाति देशवाली पता सीहोर 6 मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

5/2

1.618

0.030

6/3/1

0.509

0.080

1.554 0.040

9/5/1

1.614

9/3/1

0.101

0.682

290/98/2/1

0.040

19/1/2

0.162

0.120 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1780

7

भागीरथ पुत्र दयाराम जाति गूजर हि. 1/3 , मेहताब बाई बेवा दयाराम जाति गूजर हि. 1/3 , विक्रम पुत्र दयाराम जाति गूजर हि. 1/3 पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

8

रामस्वरुप पिता बंशीलाल जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

9

परमानंद पिता मोरसिंह जाति गूजर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

10

[ भाग 1

11/2/1

1.106

0.355

0.534

21/1

0.050

20/1

1.307

0.180

0.668

29/2/1

0.180

0.878

6/4/1

0.030

योगेन्द्रसिंह पिता मोरसिंह जाति गूजर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

11

0.122

0.020

6/2/1

0.587

0.175

हाकमसिंह पिता अमरसिंह जाति गूजर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

12

राजेशकुमार पिता भगवानसिंह जाति गूजर पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

13

राकेश पिता राधेश्याम जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

14

पुरुषोत्तम पिता रुगनाथ जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

15

ओमप्रकाश पिता रुगनाथ जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

16

संजयकुमार पिता मोतीलाल जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

17

भारतसिह पिता रामचंद जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

18

कृष्णमोहन पिता गोपीलाल जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

19

मुरारीलाल पिता घनश्याम जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

20

विक्रमसिंह पिता गीतालाल जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

21

रुखमणीबाई बेवा बद्रीप्रसाद जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

22

2.849

0.160

16/2/1/1

9/11

0.781

0.135

17/3/1

0.641

0.045

0.549

17/2/1

0.329

9/8

0.020

0.809

289/4

1.100

0.245

9/6

1.145

0.340

0.277

289/2/5/2

0.045

9/9

1.073

0.101

1.214

289/98/3

0.210

9/12

1.073

0.085

पंकज पिता गीतलाल जाति देशवाली पता निवासी सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी

23स्वामी सरजूनसिंह पिता मोरसिंह जाति गूजर पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि

24

भंवरीबाई बेवा परसराम श्रीकिशन शारदाबाई पुत्र/ पुत्री परसराम जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

कुल योग:-

3/2

4.088

0.788

9/1/1

0.050

1.368

27

30.525

3.994

1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षणअनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2. प्रकरण के प्रकाशन उपरांत धारा -15 अंतर्गत विहित 60 दिवस के भीतर किसी भी व्यक्ति को कोई आपत्ति हो तो अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में प्रस्तुत की जा सकती है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

प्रवीण सिंह अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1781

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन नगर , उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 16 मार्च 2023 क्र.-680- री- 1-2023

प्रारूप-"ख "

[नियम 5 का उपनियम (2) देखिये]

क्रमांक 01 /अ-82,/ एन.एच./ 2022-23 अतएव राज्य सरकार का लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैन में नर्मदा-क्षिप्रा बहुउ‌द्देशीय परियोजन के अंतर्गत भूमिगत, पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा की उपधारा (1 ) हेतु ग्राम उज्जैन कस्बा जिला उज्जैन म.प्र. कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 08, सनावद , जिला खरगौन मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता. है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाईपलाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूचित में वर्णित है, उपयोग के अधिकार अर्जन किया जाए ।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईप लाइन केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों कों प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसकों उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है, इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईप लाईन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) उज्जैन कस्बा जिला उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

1782

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

[ भाग 1

अनुसूची

सर्वे क्रमांक

सिंचित / असिंचित द्रा खातेदार / हितबद्ध व्यक्ति के नाम व पिता के नाम सहित

आर.ओ. यू. (फसल)

प्रभावित क्षेत्र पाईप

कुल रकबा हेक्टर में

0.2280

0.5330

0.0255 सिंचित

3296/1 (S)

01. सूर्याशइन्फ्राकान प्रायवेट लिमिटेड, उज्जैन द्वारा डायरेक्टर नीरज जैन पिता नरेन्द्र कुमार जैन

0.8780 0.2860

सिंचित

0.0320

02. अंशुल कुमार पिता सुशील जैन 3297/1 (S)

0.1480

सिंचित

3293/1/3 (S ) 1.0250

0.0166

03 विनयक बिल्डर्स द्वारा भागीदार मुकेश पितां मनोहर राव, सत्यनारायण माली पिता बालमुकुंद माली

7.0380 0.3540 0.0396 सिंचित

3306/1 (S)

04 विष्णुलाल. नागूलाल, शिवनारायण, गोवर्धन, मोतीलाल, परमानंद , चंदर बाई पिता मूलचंद

0.0570

सिंचित

0.0064

3307/2/1 ( S )

0.1060

05 भरत पिता करमशीभाई प्रभोदा बेन, पति भरत कुमार, नीरा शाह पति आशीष शाह

1.2540 0.4570 0.0512 सिंचित

3308/2 ( S)

06 गोविन्द पिता पन्नालाल , हि. 1/6, संजय पिता चम्पालाल, इंदर बाई , चंदा बाई, पार्वती बाई , मंजू बाई , कोमल पुत्रिया चम्पालाल , भागवंता बाई बेवा चम्पालाल हि. 1/6 , हुकुमचंद पिता पन्नालाल , 6 रमेश पिता पन्नालाल, बसंतीबाई बेवा पन्नालाल 1/6

1.6200

07 मोहनलाल पिता रामरतन

0.1230 0.0141 सिंचित

3324/1 (S)

3.1360 0.4340 0.0486 सिंचित

3324/2 (S)

08 मेसर्स . गौतम इन्फ्रा सुशील जैन पिता बसंतीलाल, मुकेश राका पिता हीरालाल जी

0.0370 0.0041 सिंचित

3326/1/4 (S) 0.0390

09 कैलाश नारायण , कौशल किशोर पिता हिरालाल

1.1080 0.1490 0.0167 सिंचित

3334/1 ( S )

10 जवाहरलाल, गोविन्द जी पिता बेणीराम अहीर

0.2510

0.5230

0.0281 सिंचित

3335 (S)

11 जवाहरलाल , गोविन्द जी पिता बेणीराम अहीर

सिंचित

0.0076

0.2300 0.0680

12शासकीय

3337(S)

0.2290 0.0226 सिंचित

1.0140

13 रमेशचंद्र पिता वेणीराम

3338(S)

सिंचित

0.1880

0.0115

0.1030

14 रमेशचंद्र पिता वेणीराम

3228 (S)

सिंचित

0.1710 0.0192

0.9930

3226 (S)

15 रमेशचंद्र पिता वेणीराम

सिंचित

0.4220

8.0270

0.0473

3329,

16शासकीय

3328, 3330

सिंचित

0.3911

3.520

28.712

कुल

कल्याणी पाण्डे, सक्षम प्राधिकारी भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी.

1783

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , कोठी महल , उज्जैन

उज्जैन, दिनांक 15 मार्च 2023 क्र.-1135-री- 1-2023

प्रारूप-"ख "

[नियम 5 का उपनियम (2 ) देखिये]

कमांक 0001/अ -82 /2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उज्जैन में नर्मदा -क्षिप्रा बहुउद्देशीय परियोजना के अंतर्गत भूमिगत पाईपलाइन, क्रेबल एवं डक्ट( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक-5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1 ) हेतु ग्राम गोठड़ा जिला उज्जैन (म.प्र) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-8 , सनावद जिला खरगोन मध्य प्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन केबल एंव डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में जिसमें भूमिगत पाइप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन् केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों काअर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक-5 सन् 2013) की धारा 3. की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्त्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

1 कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाइप लाइन केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), कोठीमहल जिला उज्जैन मध्यप्रदेश को लिखित में आंक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूचीः:

कुल क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भूमिस्वामी /अधिभोगी का नाम

खसरा क्रमांक

क्रमां क

ग्राम का नाम/ पटवा री हल्का नंबर

उपयोग के अधिकार के लिए अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.570

1

0.060

87/3/1

विजय सिंह पिता रामेश्वर आंजना

ग्राम गोठडा प.ह.न. 02

0.570

2

0.1500

33/1/2 34/1/2

0.7730

अंबताबाई पति भेरूलाल हरिराम, हाकमसिंह आंजना, रणछोड रामचंद्र पिता भेरूलाल

0.1125

0.209

33/3/1

3

मोहनबाई पतिःजयसिंह

0:060

0.262

33/2/3

4

आशाराम पिंता रघुनाथ

0.060

0.523

33/3/1

भाविक पिता महेश परियानी

5

0.4425

TOTAL.

कृतिका भीमावद, सक्षम प्राधिकारी , भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

[ भाग 1 1784

राजस्व विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 16 मार्च 2023

क्रमांक एफ- 01-12/2020/ सात-7---- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13

की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , एतद्वारा , इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जिला मुरैना की वर्तमान तहसील अम्बाह एवं वर्तमान तहसील पोरसा की सीमा परिवर्तित करते हुए निम्न तालिका अनुसार तहसील पोरसा तथा तहसील अम्बाह की सीमाएं परिभाषित करती हैं: -

तालिका

तहसील में समाविष्ट किये गये क्षेत्र

तहसील से अपवर्जित क्षेत्र

अनुक्रमांक तहसील का नाम तथा उसका मुख्यालय

1.

तहसील पोरसा मुख्यालय पोरसा

तहसील पोरसा के पटवारी हल्का नम्बर 1 - बरबाई , 2 - रतनबसई , 3- रूअर, 4 -अझेड़ा , 5 -अधन्नपुर , 6- बीजलीपुरा , 7-अमिल्हेड़ा, 8- हिंगावली, १ - श्यामपुरकलां, 10- कसभड़ा, 11 - रछेड़, 12- लुधावली , 13- उसैथ एवं 14-विण्डवा कुल पटवारी हल्के 14 अपवर्जित ।

तहसील पोरसा के पटवारी हल्का क्रमांक 15 लगायत 54 तक कुल 40 पटवारी हल्के तथा तहसील अम्बाह के पटवारी हल्का नम्बर 43- भोनपुरा , 45-कुकथरी, 46-सींगपुरा , 47- किर्रायच , 48-तरैनी , 49- धनसुला, 51- इकहारा , 52-मानपुर , 53- कोलुआ, 54- भिड़ौसा, 55-लेपा एवं 56- सांगोली कुल पटवारी हल्के 12 इस प्रकार कुल 52 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे ।

2.

तहसील अम्बाह मुख्यालय अम्बाह

तहसील अम्बाह के पटवारी हल्का नम्बर 43 - भोनपुरा , 45- कुकथरी, 46-सींगपुरा , 47- किर्रायच , 48- तरैनी, 49- धनसुला, 51-इकहारा , 52- मानपुर, 53-कोलुआ, 54- भिड़ौसा, 55-लेपा एवं 56- सांगोली कुल पटवारी हल्के 12 एवं कुल राजस्व ग्राम 17 अपवर्जित।

तहसील अम्बाह के अपवर्जन के पश्चात शेष पटवारी हल्का क्रमांक-1 लगायत 42,44 एवं 50 तक कुल 44 पटवारी हल्के एव तहसील पोरसा के पटवारी हल्का नम्बर 1 - बरबाई , 2 - रतनबसई , 3- रूअर , 4-अझेड़ा , 5 -अधन्नपुर, 6- बीजलीपुरा , 7 - अमिल्हेड़ा , 8- हिंगावली, 9- श्यामपुरकलां, 10- कसमड़ा , 11 - रछेड़, 12- लुधावली, 13 - उसैथ एवं 14-विण्डवा कुल पटवारी हल्के 14 इस प्रकार 58 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव.

1785

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 31 जनवरी 2023 जबलपुर, दिनांक 23 जनवरी 2023

क्र. A- 126-दो- 3-66-2007.-श्री अजय पवार, रजिस्ट्रार (M ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 20 फरवरी से 10 मार्च 2023 तक उन्नीस दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अजय पवार, रजिस्ट्रार ( M ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

क्र. D-507- एक- 7-3-2022 ( भाग एक ) .- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , धार के विविध आदेश क्रमांक 38 - एस.डब्ल्यू.- अवकाश- 2022 - धार , दिनांक 19 जनवरी 2023 द्वारा जिला एवं सत्र न्यायालय, धार मध्यप्रदेश सिविल न्यायालय धार/तहसील सिविल न्यायालय धरमपुरी , तहसील सिविल न्यायालय कुक्षी, तहसील सिविल न्यायालय सरदारपुर एवं तहसील सिविल न्यायालय मनावर के लिए नगरीय निकायों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 ( उत्तरार्द्ध ) दिनांक 20 जनवरी 2023 ( शुक्रवार ) को मतदान के दिन अवकाश घोषित किए जाने के एवज में उपरोक्त जिला एवं तहसील सिविल न्यायालयों में शनिवार दिनांक 18 मार्च 2023 को कार्यदिवस घोषित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

जबलपुर, दिनांक 9 फरवरी 2023

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय पवार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो रजिस्ट्रार ( M ) , के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 16 फरवरी 2023 क्र. D-775- एक-7-3-2022-( भाग एक ) .- राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण , नई दिल्ली द्वारा शनिवार दिनांक 11 फरवरी 2023 को नेशनल लोक अदालत आयोजित किये जाने के फलस्वरूप रजिस्ट्री अधिसूचना क्रमांक ए- 4818- एक-7-3-2022 - भाग -1 जबलपुर दिनांक 17 दिसम्बर 2022 में आंशिक संशोधन करते हुए उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ इन्दौर/ खण्डपीठ ग्वालियर की रजिस्ट्री हेतु शनिवार दिनांक 11 फरवरी 2023 को कार्यदिवस घोषित किया जाता है.

क्र. B - 1161- दो -2-54-2022 .- श्री डी. आर. एस. सिंगरौल, डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 20 से 24 फरवरी 2023 तक पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 25 एवं 26 फरवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

उक्त घोषित कार्यदिवस के एवज में शनिवार दिनांक 25 फरवरी 2023 को उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश मुख्यपीठ जबलपुर तथा खण्डपीठ इन्दौर/खण्डपीठ ग्वालियर की रजिस्ट्री हेतु अवकाश घोषित किया जाता है .

जबलपुर, दिनांक 10 फरवरी 2023

अवकाश से लौटने पर श्री डी. आर. एस. सिंगरौल , डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री डी. आर. एस. सिंगरौल , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) , के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. D-804-एक-7-3-2022- ( भाग एक) .- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , गुना के विविध आदेश क्रमांक 01- दो-22-01-86 गुना, दिनांक 19 जनवरी 2023 द्वारा सिविल न्यायालय राघौगढ़ जिला गुना के लिये नगरीय निकायों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 (उत्तरार्द्ध ) दिनांक 20 जनवरी 2023 ( शुक्रवार ) को मतदान के दिन अवकाश घोषित किये जाने के एवज में सिविल न्यायालय राघौगढ़ जिला गुना में शनिवार दिनांक 18 मार्च 2023 का कार्यदिवस घोषित किया जाता है.

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार,

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .

रामकुमार चौबे , रजिस्ट्रार जनरल.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

1786

जबलपुर, दिनांक 3 फरवरी 2023

क्र. A-174-दो-2-36-2020.-श्री चन्द्र देव शर्मा , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, छिन्दवाड़ा को दिनांक 28 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्र देव शर्मा , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री चन्द्र देव शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A- 176- दो-2-35-2020 .- श्री पी. सी. गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा को दिनांक 6 से 11 फरवरी 2023 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 फरवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री पी. सी. गुप्ता , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी. सी. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A- 178- दो- 2-53-2022 .- श्रीअनीष कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को दिनांक 4 से 8 फरवरी 2023 तक पाँच दिन का एवं दिनांक 15 से 17 फरवरी 2023 तक , तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 फरवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनीष कुमार मिश्रा , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रायसेन को रायसेन पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनीष कुमार मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A- 180- दो- 2-42-2020 .- श्री एच. के. कौशिक, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दतिया को दिनांक 1 से 4 फरवरी 2023 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एच. के. कौशिक, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. के. कौशिक, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. A- 182- दो- 2-42-2020.- श्री एच. के. कौशिक, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , दतिया को दिनांक 7 से 10 फरवरी 2023 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री एच. के. कौशिक, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. के. कौशिक, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. A- 184-दो- 2-5-2018 .- श्री देव नारायण शुक्ल, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , खण्डवा को दिनांक 24 जनवरी से 4 फरवरी 2023 तक, बारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री देव नारायण शुक्ल, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री देव नारायण शुक्ल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A- 186-दो- 2-43-2020.- श्री अनिल कुमार सोहाने, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को दिनांक 10 से 13 फरवरी 2023 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार सोहाने, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , इन्दौर को इन्दौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार सोहाने, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय के पद पर कार्यरत रहते .

1787

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

क्र. A- 188-दो- 2-36-2020.- श्री चन्द्र देव शर्मा , प्रधान, न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय , छिन्दवाड़ा को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19- 03- इक्कीस- ब ( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2021 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. B- 786- दो - 2-37-2020.- श्री व्ही. के. गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 25 से 27 फरवरी 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री व्ही. के. गुप्ता , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री व्ही . के. गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B -788- दो- 2-27-2020.- श्री अनिल कुमार सिंह , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 31 जनवरी से 2 फरवरी 2023 तक, तीन दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है .

क्र. B- 790-दो- 2-51-2015.- श्री के. एस. शाक्य, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 6 से 11 फरवरी 2023 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 5 फरवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री के. एस. शाक्य, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. एस. शाक्य, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 4 फरवरी 2023

क्र. B - 794- दो- 2-50-2018 .- डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 13 से 17 फरवरी 2023 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 फरवरी 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 फरवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री साहू, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रथम अतिरिक्त , प्रधान न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B - 796- दो- 2-50-2018 .- डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 23 से 25 जनवरी 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 एवं 22 जनवरी 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26 जनवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री साहू उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B- 798-दो- 2-63-2018.- श्री आर. के. वाणी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन को दिनांक 27 से 28 जनवरी 2023 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 29 जनवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. वाणी , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री वाणी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B - 800-दो- 2-51-2021. श्रीमती मनीषा बसेर, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, विदिशा को दिनांक 13 से 17 फरवरी 2023 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 फरवरी 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 फरवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023

1788

अवकाश से लौटने पर श्रीमती मनीषा बसेर, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मनीषा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. B - 802-दो- 2-55-2017.-सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी को दिनांक 8 से 10 फरवरी 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीना आशापुरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. B -804- दो- 2-57-2021 .- श्रीमती किरण सिंह , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, सिवनी को दिनांक 18 जनवरी 2023 का एक दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती किरण सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सिवनी को सिवनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती किरण सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. B -813-दो-2-64-2014.- श्री आर . के. गुप्त, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, बालाघाट को दिनांक 13 से 17 फरवरी 2023 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 फरवरी 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 फरवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. गुप्त , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , बालाघाट को बालाघाट पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. गुप्त , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश कुटुंब न्यायालय के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A- 199-दो- 2-2-2022. श्रीमती ममता जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को दिनांक 27 जनवरी से 3 फरवरी 2023 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्रीमती ममता जैन , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, खण्डवा को खण्डवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती ममता जैन , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. A- 201-दो-2-39-2021 .- श्री आर. एस. शर्मा , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को दिनांक 23 से 25 जनवरी 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 21 एवं 22 जनवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एस. शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मण्डला को मण्डला पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एस. शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. A- 203- दो-2-39-2021 .- श्री आर. एस . शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए ) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 1 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3440-इक्कीस-ब ( एक ) , दिनांक 7 दिसम्बर 2007 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 जनवरी 2023 तक, एक वर्ष 3 माह की अवधि के लिए उन्नीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. A- 206- दो- 2-35-2020.- श्री पी . एस. गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , हरदा को दिनांक 16 से 19 जनवरी 2023 तक चार दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 20 जनवरी 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 जनवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

1789

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 17 मार्च 2023

भाग 1 ]

अवकाश से लौटने पर श्री पी . सी. गुप्ता , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को हरदा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पी . सी. गुप्ता , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B -821-दो- 2-75-2017 .- श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़- ब्यावरा को दिनांक 3 से 9 फरवरी 2023 तक सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, राजगढ़ - ब्यावरा को राजगढ़ - ब्यावरा पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रत्नेश चन्द्र सिंह बिसेन , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B - 811-दो-2-56-2021 . श्रीमती सविता सिंह , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , देवास को दिनांक 23 से 31 दिसम्बर 2022 तक, नौ दिन के स्वीकृत शीतकालीन अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 1 से 3 जनवरी 2023 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती सविता सिंह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सविता सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाती तो प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, के पद पर कार्यरत रहतीं.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , खण्डपीठ , इन्दौर

इन्दौर , दिनांक 8 फरवरी 2023

क्र.-अवकाश- 259.- श्री अजय प्रकाश मिश्र , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय , खण्डपीठ, इंदौर को दिनांक 7 से 18 नवम्बर 2022 तक बारह दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व दिनांक 6 नवम्बर 2022 तथा अवकाश के पश्चात् दिनांक 19 एवं 20 नवम्बर 2022 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

लघुकृत अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय प्रकाश मिश्र यदि अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थ रहते.

क्र.- अवकाश- 261.- श्री अजय प्रकाश मिश्र , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय , खण्डपीठ, इंदौर को दिनांक 5 से 9 दिसम्बर 2022 तक पाँच दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

लघुकृत अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय प्रकाश मिश्र यदि अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थ रहते.

क्र.-अवकाश-263.- श्री अजय प्रकाश मिश्र , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश, उच्च न्यायालय , खण्डपीठ, इंदौर को दिनांक 30 सितम्बर से 18 अक्टूबर 2022 तक उन्नीस दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् दिनांक 19 से 26 अक्टूबर 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

लघुकृत अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय प्रकाश मिश्र यदि अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थ रहते.

इन्दौर , दिनांक 14 फरवरी 2023

क्र.-अवकाश- 304.- श्री अजय प्रकाश मिश्र, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इंदौर को दिनांक 30 जनवरी से 1 फरवरी 2023 तक तीन दिवस का लघुकृत अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व दिनांक 29 जनवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

लघुकृत अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी पद से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजय प्रकाश मिश्र यदि अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार के पद पर पदस्थ रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, एम. व्ही. आर . बालाजी समी , डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ).

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 17 March 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2023-03-17.11.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2023-03-17.11.Ordinary.