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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 109 ]
भोपाल, बुधवार , दिनांक 29 मार्च 2023- चैत्र 8 , शक 1945
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2023
क्र. एफ बी- 04-07-2018-2- पांच ( 03 ) .- भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , अधिनियम के अनुसूची 1 ( क ) के अनुच्छेद 43 ( ख ) के अंतर्गत निष्पादित मध्यप्रदेश नगर पालिका ( कोलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण , निर्बधंन तथा शर्तें ) नियम , 1998 तथा मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत ( कोलोनाइजर का रजिस्ट्रीकरण , निर्बधंन तथा शर्तें ) नियम, 1999 के अधीन भूमि के विकास या उस पर निर्माण के लिए सृजित बंधक की लिखतों पर प्रभार्य शुल्क में कमी करती है तथा इसे ऐसे विलेख द्वारा प्रतिभूति रकम के 0.125 प्रतिशत के बराबर तय करती है .
2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल , 2023 से प्रवृत्त होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2023
क्र. एफ बी- 04-07-2018-2- पांच ( 03 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुक्रम में, इस आशय की अधिसूचना क्र . एफ बी-04-07-2018-2-पांच ( 03 ) , दिनांक 29 मार्च 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
Bhopal , the 29th March 2023
No. F B -04-07-2018-02 - V ( 03 ) . In exercise of the powers conferred by clause ( a) of sub section ( 1) sub section 9 of the Indian Stamp Act , 1899 ( II of 1899 ) , the State Government , hereby , reduces stamp duty chargeable on the instruments under article 43 ( b ) of Schedule 1A of the Act , of mortgage created for development of or construction on land, executed in favour of a local body , under Madhya Pradesh Nagar Palika (Registration of colonizer , terms and conditions) Rules , 1998 and the Madhya Pradesh Gram Panchayat (Registration of colonizer, terms and conditions) Rules , 1999 , and makes it equal to 0.125 percent of the amount secured by such deed.
2. This notification shall come into force from 01 April , 2023 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , R. P. SHRIVASTAVA, Dy . Secy.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 29 मार्च 2023
भोपाल , दिनांक 29 मार्च 2023
क्र. एफ बी-04-07-2018-2- पांच ( 04 ) .- भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड ( क ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा , भू- संपदा विनियामक प्राधिकरण ( रेरा ) में पंजीकृत विकासकर्ताओं के पक्ष में , अधिनियम की अनुसूची 1 -क के अनुच्छेद 6 ( घ ) ( एक) के अधीन निष्पादित लिखतों पर देय शुल्क कम करती है तथा इसे , विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित सम्पूर्ण भाग के केवल उस भाग , जो कि विकासकर्ता द्वारा संयुक्ततः या पृथकतः धारित/विक्रीत की जाने वाली विकसित सम्पत्ति के अनुपात में हो , के बाजार मूल्य के हस्तांतरण पत्र ( अनुसूची का अनुच्छेद क्रमांक 25 ) पर देय शुल्क अथवा विकसित किए जाने के लिए प्रस्तावित सम्पूर्ण भूमि के बाजार मूल्य के 1.5 प्रतिशत के बराबर, इनमें से जो भी अधिक हो , नियत करती है.
2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल, 2023 से प्रवृत्त होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2023
क्र. एफ बी- 04-07-2018-2 - पांच (04).- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुक्रम में , इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ बी-04-07-2018-2- पांच ( 04 ) , दिनांक 29 मार्च 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
Bhopal , the 29th March 2023
No. F B -04-07-2018-02 - V ( 04) .-In exercise of the powers conferred by clause (a) of sub section ( 1) sub section 9 of the Indian Stamp Act , 1899 ( II of 1899) , The State Government, hereby , reduces stamp duty chargeable on the instruments executed under article 6(b ) ( i ) of schedule 1 - A of the Act in favour of the developers duly registered with RERA (Real Estate Regulatory Authority ) , and makes it equal to the same duty as a conveyance (article number 25 of the schedule) , on the market value of only that portion of the entire land proposed to be developed which is proportionate to the developed property to be held or sold by the developer , joinly of severally or 1.5 % on the market value of the entire land proposed to be developed, which ever is higher .
2. This notification , shall come into force from 01st April , 2023 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , R. P. SHRIVASTAVA , Dy . Secy.
भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2023
क्र. एफ बी- 04-07-2018-2- पांच ( 05 ) .- भारतीय स्टाम्प अधिनियम 1899 ( 1899 का 2 ) की धारा 9 की उपधारा ( 1 ) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्द्वारा , भू- संपदा विनियामक प्राधिकरण (रेरा ) में पंजीकृत परियोजनाओं विकासकर्ता के द्वारा नगरीय विकास एवं आवास विभाग द्वारा यथापरिभाषित एवं विनिर्दिष्ट तथा जिला कलेक्टर द्वारा यथाप्रमाणित " आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग ( ई. डब्ल्यू. एस. ) " के व्यक्ति के पक्ष में , अधिनियम की अनुसूची 1 क के अनुच्छेद 25 के अंतर्गत निष्पादित, ई. डब्ल्यू. एस . के रूप में निर्धारित ईकाइयों के विक्रय की लिखतों पर देय शुल्क से छूट प्रदान करती है.
2. यह अधिसूचना दिनांक 01 अप्रैल , 2023 के प्रवृत्त होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 29 मार्च 2023
218(1)
भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2023
क्र. एफ बी- 04-07-2018-2 - पांच ( 05 ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुक्रम में, इस आशय की अधिसूचना क्र. एफ बी-04-07-2018-2- पांच ( 05 ) , दिनांक 29 मार्च 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव , उपसचिव.
Bhopal, the 29th March 2023
No. F B -04-07-2018-02 - V ( 05 ) .--In exercise of the powers conferred by clause ( a) of sub section ( 1 ) sub section 9 of the Indian Stamp Act , 1899 (II of 1899) , The State Government , hereby , exempts duty chargeable , under article 25 of schedule 1 -A of the act , on the instruments of sale of properties designated as EWS units in projects duly registered with the Real Estate Regulatory Authority (RERA) , executed by the developer in favour of a person of "economically weaker section (EWS ) " as defined and specified by the Urban Development and Housing Department and certified by the District Collector .
2. This notification , shall come into force from 01st April , 2023 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
R. P. SHRIVASTAVA, Dy . Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023 .