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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 13, Part Part 1, 31 March 2023

Published 31 March 2023

Type
Ordinary
Gazette no.
13
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2023-03-31.13.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
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मध्यप्रदेश शासन

सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 13]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 31 मार्च 2023-चैत्र 10 , शक 1945

विषय -सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश ,

(3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं,

(4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- ( क ) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन ,

(3) संसद्में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख ) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3 ) संसद्के अधिनियम,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 22 फरवरी 2023

क्र. एफ- 5-14-2022- एक ( 1 ) .- माननीय न्यायाधिपति, श्री अमर नाथ ( केशरवानी ) उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , खण्डपीठ इन्दौर का ओ . एस. डी.- कम- पी. पी. एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक ए- 112- ( दो - 1-5 /2022 ) , दिनांक 30 जनवरी 2022 केअनुक्रम में, दिनांक 20 जनवरी 2023 का एक दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित कम्युटेड अवकाश स्वीकृति तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 21 एवं 22 जनवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है .

भोपाल , दिनांक 6 मार्च 2023

क्र. एफ- 5-18-2021- एक ( 1 ) .- माननीया न्यायाधिपति, श्रीमती सुनीता यादव , मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय , खण्डपीठ, ग्वालियर का ओ. एस . डी.-कम-पी. पी. एस. , उच्च न्यायालय , जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक 972-( दो - 1-11 / 2021 ) , दिनांक 9 फरवरी 2023 केअनुक्रम में, 13 से 27 जनवरी 2023 तक, पन्द्रह दिन का पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति, साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 28 से 29 जनवरी 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय , न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रंजना पाटने , उपसचिव.

1845

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023 .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

1846

भोपाल, दिनांक 15 मार्च 2023 गृह विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल , दिनांक 9 मार्च 2023

क्र. एफ 1 ( ए) 76-2009- ब- 2-दो. राज्य शासन , श्री ललित शाक्यवार, भापुसे , पुलिस उप महानिरीक्षक ( चयन/ भर्ती ) , पुलिस मुख्यालय, भोपाल को दिनांक 20 से 24 फरवरी 2023 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 25-26 फरवरी 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

क्र. एफ 1 ( ए) 94-1999- ब-2- दो. राज्य शासन , श्री उमेश जोगा, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, जबलपुर जोन जबलपुर को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2021 (पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2022-25 में केरीफार्वड करते हुए) , दिनांक 17 से 23 मार्च 2023 तक, सात दिवस अर्जित अवकाश अवधि में गृह नगर हैदराबाद की यात्रा हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्योंके साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :-

स्वयं

1. श्री उमेश जोगा

पत्नी

2. श्रीमती अपर्णा जोगा

3. श्री मणिकान्त राजेन्द्र जोगा

पुत्र (2) अवकाश से लौटने पर श्री ललित शाक्यवार, भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक (चयन / भर्ती ) , पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

पुत्री

4. कु. जयन्तिका जोगा

(2 ) श्री उमेश जोगा , भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री आर. आर. एस. परिहार, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, जबलपुर रेन्ज, जबलपुर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाशकाल में श्री ललित शाक्यवार, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्वमिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ललित शाक्यवार, भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री उमेश जोगा , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस उप महानिदेशक, जबलपुर जोन जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

भोपाल, दिनांक 14 मार्च 2023

(4 ) श्री उमेश जोगा, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

क्र. एफ 1 (ए) 148-1995- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा, मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 13 से 17 मार्च 2023 तक, पाँच दिन अर्जित अवकाश एवं 11-12 व 18-19 मार्च 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

(5) अवकाशकाल में श्री उमेश जोगा, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री उमेश जोगा, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

(2 ) श्री डी. पी . गुप्ता, भापुसे के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्री विशद तिवारी , एडीशनल कमाण्डेण्ट जनरल , होमगार्ड , मध्यप्रदेश , जबलपुर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी. गुप्ता , भापुसे को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, होमगार्ड तथा नागरिक सुरक्षा, मध्यप्रदेश , जबलपुर केपद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

क्र. एफ 1 ( ए) 157-1993- ब-2- दो.- राज्य शासन , श्री जी. जनार्दन, भापुसे अति. पुलिस महानिदेशक, पी. टी. आर. आई. , पु. मु. भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2018- 21 के विस्तार वर्ष 2021 ( पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2022- 25 में केरीफार्वड करते हुए ) , दिनांक 6 से 10 मार्च 2023 तक, पाँच दिवस अर्जित अवकाश एवं 04-05 व 11-12 मार्च 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में अकेले भारत भ्रमण अंतर्गत विशाखापट्टनम की अनुमति प्रदान करता है.

(4 ) श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका 2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे .

(2 ) श्री जी. जनार्दन, भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री चंचल शेखर, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, एससीआरबी, पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

(5) अवकाशकाल में श्री डी. पी. गुप्ता , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री जी. जनार्दन, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, पी. टी. आर. आई. , पु. मु. भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. गुप्ता , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

1847

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 21 मार्च 2023 (4 ) श्री जी. जनार्दन, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे .

(5 ) अवकाशकाल में श्री जी. जनार्दन , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

पंजी क्र. 1221-2023-इक्कीस - ब ( दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा , जिला मुख्यालय , जबलपुर में विभागीय आदेश दिनांक 27 मार्च 1984 द्वारा नियुक्त नोटरी , श्रीमती मनोरमा पटेल का नाम, उनकी ओर से प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , जबलपुर के माध्यम से आगे स्वेच्छा नोटरी व्यवसाय नहीं करने संबंधी प्रेषित आवेदन के आधार पर, शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री जी. जनार्दन, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राघवेन्द्र भारद्वाज , अपर सचिव.

किसान कल्याण तथा कृषि विकास विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 फरवरी 2023 क्र. एफ 1 (ए) 169-1997- ब- 2 - दो. राज्य शासन, श्री योगेश चौधरी, भापुसे, महानिदेशक, विपुस्था. लोकायुक्त भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022-25 के प्रथम पार्ट वर्ष दिनांक 10 से 13 अप्रैल 2023 तक, चार दिवस अर्जित अवकाश एवं 07-09 व 14-16 अप्रैल 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ अवकाश अवधि में परिवार सहित भारत भ्रमण अंतर्गत कोलकाता जाने की अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति दी जाती है:-

(2 ) छुट्टी यात्रा रियायत के संबंध में कुछ अन्य विविध स्थितियां- नियम -7 के नियम 22.6 की कंडिका-4 अनुसार परिवार के निम्न सदस्यों को दिनांक 3 अप्रैल 2023 से पृथक से यात्रा की अनुमति प्रदान की जाती है :-

पत्नी

1. श्रीमती सोनल

पुत्री

2. कु. अनन्या

File No. AGR /1/0012/ 2023 / FERTI - FWAD (Com. No : 192573 ) ,- उर्वरक ( अकार्बनिक, कार्बनिक या मिश्रित ) आदेश , 1985 के खण्ड 28 क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए तथा इस निमत्त पूर्व में जारी की गई समस्त अधिसूचनाओं को अधिक्रमित करते हुए, राज्य शासन, एतद्द्वारा , उक्त खण्ड के उद्देश्यों के लिये नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) अंकित अधिकारियों को जिन्हें उनके सामने दर्शाए गए क्षेत्र पर अधिकारिता होगी , उर्वरक नमूनों को अभिरक्षा में रखने के लिए और दूसरे भाग को राष्ट्रीय जांच गृह में विश्लेषण के लिए तथा तीसरे भाग को रेफरी विश्लेषण के लिए भेजने के लिए, अभिरक्षक अधिकारी नियुक्त करती है : -

अधिकारी का पदनाम

(3 ) श्री योगेश चौधरी , भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री मनु व्यास , रापुसे, पुि

अनु. क्र.

(2)

(1)

लस अधीक्षक, विपुस्था. , लोकायुक्त संगठन, भोपाल संभाग द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

1.

अधिकारिता क्षेत्र (3) अपना-अपना संभाग

संभाग के संयुक्त संचालक, किसान कल्याण तथा कृषि विकास.

(4) अवकाश से लौटने पर श्री योगेश चौधरी , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न महानिदेशक, विपुस्था. लोकायुक्त भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(5) श्री योगेश चौधरी , भापुसे के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

File No. AGR/ 1 / 0012 / 2023 / FERTI- FWAD (Com . No : 192573 ),-In exercise of the powers coferred by clause 28A of the Fertilizer ( Inorganic , Organic or Mized) (Control ) Order , 1985 and in suppression of all previous Notification issued in this behalf, the State Government hereby appoints the following officers as a Custodian officer for keeping the sample in its custody and for sending the second part for analysis to National Test House and the third part for referee analysis :-

PostName of Officer

S. No.

(1) (2) Jurisdiction (3) (6) अवकाशकाल में श्री योगेश चौधरी , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

Divisional Joint Director .

1.

Pespective

Division (7) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री योगेश चौधरी, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

FarmerWelfare and Agriculture Development .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

तरुण भटनागर , उपसचिव.

अन्नू भलावी , अवर सचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1848

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , कुलाधिपति, राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश

राजभवन, भोपाल , दिनांक 14 मार्च 2023

क्र. एफ - 1-2-23 - रा.सा. यू.ए. 1-281 .-यतः , राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा के संबंध में मध्यप्रदेश शासन , उच्च शिक्षा विभाग ने मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 22 सन् 1973 ) की धारा 52 की उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ 6-5-0001-2023-अड़तीस 3 दिनांक14 मार्च 2023 जारी की है , जो कि दिनांक 14 मार्च 2023 से प्रभावशील हो गई है.

2. अतः, राज्य शासन से परामर्श करने के उपरांत डॉ. कपिल देव मिश्रा, कुलपति, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय , जबलपुर को उनके वर्तमान पदीय दायित्वों के साथ- साथ अतिरिक्त रूप से, आगामी आदेश तक, अस्थायी तौर पर राजा शंकर शाह विश्वविद्यालय, छिन्दवाड़ा के कुलपति के पद का प्रभार सौंपा जाता है .

मंगुभाई पटेल, कुलाधिपति.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला देवास, मध्यप्रदेश

देवास, दिनांक 16 जनवरी 2023

क्र. 48- सा. - 2-2023.- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-2-1999- एक-4, भोपाल , दिनांक 30 मार्च 1999 एवं सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग -2 के अनुक्रमांक4 नियम-8 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए, मैं, ऋषव गुप्ता, कलेक्टर, एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला देवास ( म. प्र. ) वर्ष 2023 के लिए देवास जिले की सीमा क्षेत्र हेतु उनके सम्मुख दर्शाई गयी तिथियों के लिये निम्नानुसार तीन स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:-

अ. क्र.

स्थानीय अवकाश का क्षेत्र

स्थानीय अवकाश का

दिनांक एवं वार

त्यौहार स्थानीय अवकाश का नाम

(2)

(1)

(4)

(3)

खातेगांव सम्पूर्ण अनुभाग क्षेत्र

28-01-2023 , शनिवार

नर्मदा जयंती

01

कन्नौद सम्पूर्ण अनुभाग क्षेत्र

21-08-2023 , सोमवार

नागपंचमी

02

खातेगांव सम्पूर्णं अनुभाग क्षेत्र

31-08-2023, गुरुवार

03

भुजरिया पंचमी

देवास/सोनकच्छ सम्पूर्ण अनुभाग क्षेत्र

19-09-2023, मंगलवार

गणेश चतुर्थी

04

कन्नौद/बागली सम्पूर्ण अनुभाग क्षेत्र

25-09-2023 , सोमवार

डोलग्यारस

05

बागली/खातेगांव सम्पूर्ण अनुभाग क्षेत्र

23-10-2023, सोमवार

06

महानवमी ( दुर्गानवमी ) देवास/सोनकच्छ सम्पूर्ण अनुभाग क्षेत्र

25-10-2023, बुधवार

07

दशहरे का दूसरा दिन

देवास/ सोनकच्छ/ बागली/कन्नौद सम्पूर्ण अनुभाग क्षेत्र

13-11-2023 , सोमवार

दीपावली का दूसरा दिन 08

(गोवर्धन पूजा)

उपरोक्त घोषित स्थानीय अवकाश कोषागारों/उप कोषागारों पर लागू नहीं होंगे.

ऋषव गुप्ता, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, मध्यप्रदेश

मन्दसौर , दिनांक 10 फरवरी 2023

क्र. 346- योजना-2023 .- मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 19-196-2003- एक-4, भोपाल , दिनांक 28जून 2004 एवं पत्र क्रमांक एफ 19-24-2019-एक-4, भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2019 के अनुक्रम में, मैं, गौतम सिंह, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, एतद्वारा यह अधिसूचना जारी करता हूँ कि दिनांक 4 अप्रैल 2022 को संपन्न मंदसौर जिलास्तरीय नामकरण समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार निम्नतालिका के कॉलम ( 2 ) में उल्लेखित संस्थानों के नामकरण कॉलम ( 3 ) के अनुसार किए जाते हैं :-

1849

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

क्र.

संस्था/स्थान (2)

(1)
  1         शासकीय महाविद्यालय, सुवासरा
  2         शासकीय महाविद्यालय , शामगढ़
  3         शासकीय संगीत महाविद्यालय , मन्दसौर
  4         शासकीय पॉलिटेकनिक महाविद्यालय , मन्दसौर
  5         खेल मैदान, सुवासरा

नामकरण

               (3)
महाराणा प्रताप शासकीय महाविद्यालय, सुवासरा
कुशाभाऊ ठाकरे शासकीय महाविद्यालय , शामगढ़
लता मंगेशकर शासकीय संगीत महाविद्यालय , मन्दसौर
शिवशंकर शर्मा शासकीय पॉलिटेकनिक महाविद्यालय, मन्दसौर
स्वामी विवेकानन्द खेल मैदान , सुवासरा

मन्दसौर, दिनांक 20 फरवरी 2023

क्र. 444- योजना-2023.- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय के पत्र क्रमांक एफ 19-196-2003- एक -4, भोपाल , दिनांक 28 जून 2004 एवं पत्र क्रमांक एफ 19-24-2019- एक-4, भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2019 के अनुक्रम में, मैं, गौतम सिंह, कलेक्टर, जिला मन्दसौर, एतद्वारा यह अधिसूचना जारी करता हूँ कि दिनांक 1 नवम्बर 2022 को संपन्न मंदसौर जिलास्तरीय नामकरण समिति की बैठक में लिए गए निर्णय अनुसार बस स्टेण्ड, सुवासरा का नामकरण नानालाल पाटीदार बस स्टेण्ड, सुवासरा किया जाता है.

गौतम सिंह, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला खण्डवा , मध्यप्रदेश

खण्डवा , दिनांक 16 फरवरी 2023

क्र. 90-2023 - न्या. लि. 2491.-( 1 ) महाशिवरात्रि पर्व दिनांक 17 से 20 फरवरी 2023 तक जिले में मनाया जावेगा. महाशिवरात्रि पर्व पर औकारेश्वर में नर्मदा स्नान एवं दशनार्थ खण्डवा जिले एवं आस- पास के जिलों से दो लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आगमन की सम्भावना है. खण्डवा जिले का खण्डवा इन्दौर अत्यन्त व्यस्तत्तम सड़क मार्ग है. जिसमें भारी एवं हल्के वाहन का आवागमन निरन्तर रूप से चलता रहता है. श्रद्धालुओं के निर्वाध परिवहन , सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से, जन सामान्य की सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए यह अत्यन्त आवश्यक है कि खण्डवा इन्दौर मार्ग को भारी वाहनों के लिए प्रतिबंधित किया जावे तथा भारी वाहनों के आवागमन में कोई व्यवधान ना हो इस हेतु अन्य वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था भी की जावे. उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर मैं संतुष्ट हूं कि खण्डवा इन्दौर मार्ग पर भारी वाहनों का परिचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाना जनहित में, लोक सुरक्षा के लिए आवश्यक है.

(2) अतएव, इंदौर- इच्छापुर हाईवे पर संचालित होने वाले भारी मालयान जनहित एवं सार्वजनिक सुरक्षा को दृष्टिगत् रखते हुये केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम , 1988 की धारा 115 तथा केन्द्रीय मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये, मैं, अनूप कुमार सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला खण्डवा निम्नांकित यह आदेश देता हूं कि.-

(1) दिनांक 17 फरवरी 2023 को दोपहर 4:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक, दिनांक 18 फरवरी 2023 को सुबह 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक, दिनांक 19 फरवरी 2023 को सुबह 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक तथा दिनांक 20 फरवरी 2023 को प्रातः 6:00 बजे से रात्रि 10:00 बजे तक इंदौर- इच्छापुर मार्ग पर भारी मालयान संचालित किया जाना प्रतिबंधित करता हूँ, इस मार्ग पर भारी मालयान संचालित नहीं होंगे .

(2) बुरहानपुर की ओर से खण्डवा जिले में प्रवेश करने वाले भारी वाहन खण्डवा जिले के ग्राम देशगांव में प्रवेश कर खरगोन धामनोद होते हुए ए. बी. रोड तक पहुंचेंगे.

(3) इन्दौर से चलने वाले भारी वाहन खरगोन जिले से होते हुए खण्डवा जिले के ग्राम देशगांव में प्रवेश कर देशगांव से अपने गन्तव्य तक पहुंचेंगे.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

1850

(4) आवश्यक सेवाओं में लगे निम्नलिखित वाहनों को उक्त प्रतिबंधित आदेश से पूर्णतः मुक्त रखा जाता है :-

(4.1) दुग्ध वाहन

(4.2) नगर निगम की स्वास्थ्य सेवाओं में लगे वाहन

(4.3 ) पुलिस वाहन

(4.4) फायर बिग्रेड

(4.5) पानी टैंकर

(4.6 ) आर्मी के वाहन

(4.7) विद्युत मंडल के कार्य में संलग्न वाहन

(4.8) एल. पी. जी. /पेट्रोलियम पदार्थ वाहन

(4.9) कृषि उपज मण्डी में सब्जी ले जाने वाले वाहन

(4.10) यात्री बसें.

होगा. यह आदेश दिनांक 17 फरवरी 2023 दोपहर 4:00 बजे से 20 फरवरी 2023 रात्रि 10:00 बजे तक पैरा 2 ( 1 ) के अनुसार प्रभावशील अनूप कुमार सिंह , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश छतरपुर, दिनांक 1 मार्च 2023

क्र. 02- एस.सी . 1-2023.- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल की अधिसूचना क्रमांक एफ 5- 2-1999-4, दिनांक 30 मार्च 1999 द्वारा सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक 4 के नियम 8 के अनुसार जिले के भीतर तीन स्थानीय अवकाश की घोषणा करने के लिये अधिकृत किया गया है.

अतः सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 अनुक्रमांक 4 की कण्डिका-8 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, संदीप जी. आर. , कलेक्टर , छतरपुर वर्ष 2023 के लिये छतरपुर जिला अंतर्गत निम्न त्यौहारों पर उनके समक्ष दर्शाई गई तारीखों को पूरे दिन के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ :-

क्षेत्र

अवकाश का दिन

अवकाश का दिनांक

त्यौहार/पर्व

स. क्र.

(2)

(1)

(5)

(4)

(3)

सम्पूर्ण जिला

गुरुवार

09मार्च, 2023

भाई दोज (होली)

1

सम्पूर्ण जिला

सोमवार

23अक्टूबर, 2023

2

दुर्गा नवमी वृत ( जवारे विसर्जन )

सम्पूर्णजिला

गुरुवार

23 नवम्बर, 2023

देव उठनी एकादशी ( ग्यारस ) 3

संदीप जी. आर. , कलेक्टर.

कार्यालय , कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , मुरैना, मध्यप्रदेश

मुरैना, दिनांक 1 मार्च 2023

क्र. एस. सी.- 2- स्था. अव.-18-2023-2258.- सामान्य पुस्तक परिपत्र भाग-2 के अनुक्रमांक-04 के नियम-08 एवं मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एम-3-2-1999- एक-4, भोपाल , दिनांक 30 मार्च , 1999 में विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए, मैं, अंकित अस्थाना, कलेक्टर, जिला मुरैना, वर्ष 2023 के लिये निम्नानुसार मुरैना जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों/ संस्थाओं के लिये स्थानीय अवकाश घोषित करता हूँ:-

दिनांक

क्र.

(2)

(1)

09 मार्च, 2023 1

19 सितम्बर, 2023 2

14 नवम्बर , 2023 3

त्यौहार का नाम

दिन

(4)

(3)

होली की भाईदूज

गुरुवार

गणेश चतुर्थी

मंगलवार

दीपावली की गोवर्धन पूजा मंगलवार

यह आदेश कोषागारों एवं उप- कोषागारों के लिये प्रभावशील नहीं होगा.

अंकित अस्थाना , कलेक्टर.

1851

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला शाजापुर, मध्यप्रदेश

शाजापुर, दिनांक 28 फरवरी 2023

क्र. सामान्य- 1-2023-274.- सचिव, मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 19-196-2003 एक -4 , दिनांक 28 जून 2004 , संशोधित ज्ञाप दिनांक 1 सितम्बर 2018 एवं दिनांक 21 फरवरी 2019 अनुसार जिला स्तरीयसमिति को राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध महापुरुषों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के महापुरुषों एवं स्थानीय सम्मानीय नागरिकों, सेना, अर्द्धसैनिक बल अथवा पुलिस बल के शहीदों के नाम पर शासन द्वारा निर्मित अधोसंरचना के बड़े कार्यों, भवन, संस्था या सार्वजनिक स्थल का नामकरण करने के लिये अधिकार सौंपें गये हैं.

जिलास्तरीय समिति, जिला शाजापुर द्वारा दिनांक 23 जनवरी 2023 की बैठक में सर्वसम्मति से शासकीय महाविद्यालय , मक्सी का नामकरण " स्व. श्री कुशाभाऊ ठाकरे स्मृति शासकीय महाविद्यालय , मक्सी एवं शासकीय विधि महाविद्यालय, शाजापुर का नामकरण " स्व. श्री मदनलाल पाण्डे, विधि महाविद्यालय, शाजापुर " किये जाने का निर्णय लिया गया है. अतः , शासकीय महाविद्यालय , मक्सी का नाम " स्व. श्री कुशाभाऊ ठाकरे स्मृति शासकीय महाविद्यालय , मक्सी एवं शासकीय विधि महाविद्यालय , शाजापुर का नाम " स्व. श्री मदनलाल पाण्डे, विधि महाविद्यालय , शाजापुर पढ़ा / लिखा जावे.

शाजापुर, दिनांक 6 मार्च 2023

संशोधित अधिसूचना

क्र. सामान्य- 1-2023-280.- सचिव , मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 19-196-2003 एक-4, दिनांक 28 जून 2004 , संशोधित ज्ञाप दिनांक 1 सितम्बर 2018 एवं दिनांक 21 फरवरी 2019 अनुसार जिलास्तरीय समिति को राष्ट्रीय स्तर के प्रसिद्ध महापुरुषों, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के महापुरुषों एवं स्थानीय सम्मानीय नागरिकों, सेना , अर्द्धसैनिक बल अथवा पुलिस बल के शहीदों के नाम पर शासन द्वारा निर्मित अधोसंरचना के बड़े कार्यों , भवन, संस्था या सार्वजनिक स्थल का नामकरण करने के लिये अधिकार सौंपें गये हैं.

कार्यालयीन पत्र क्रमांक 274, दिनांक 28 फरवरी 2023 से जिलास्तरीय समिति, जिला शाजापुर द्वारा दिनांक 23 जनवरी 2023 की बैठक में सर्वसम्मति से शासकीय महाविद्यालय, मक्सी का नामकरण " स्व . श्री कुशाभाऊ ठाकरे स्मृति शासकीय महाविद्यालय , मक्सी एवं शासकीय विधि महाविद्यालय , शाजापुर का नामकरण " श्री मदनलाल पाण्डे, विधि महाविद्यालय, शाजापुर " किये जाने के निर्णय उपरांत अधिसूचना जारी कीगई है. उक्त अधिसूचना में त्रुटिवश श्री मदनलाल पाण्डे, विधि महाविद्यालय , शाजापुर के स्थान पर स्व. श्री मदनलाल पाण्डे, विधि महाविद्यालय , शाजापुर टंकित हो गया है. अतः अधिसूचना क्रमांक 274, दिनांक 28 फरवरी 2023 में आंशिक संशोधन करते हुए, शासकीय विधि महाविद्यालय , शाजापुर के नामकरण में स्व. शब्द को विलोपित करते हुए, " श्री मदनलाल पाण्डे, विधि महाविद्यालय , शाजापुर पढ़ा / लिखा जावे.

संशोधित कार्यवाही विवरण

क्र. सामान्य- 1-2023-281.- जिला शाजापुर के शासकीय विधि महाविद्यालय, शाजापुर का नामकरण श्री मदनलाल पाण्डे, विधि महाविद्यालय , शाजापुर किये जाने के संबंध में कार्यालयीन कार्यवाही विवरण क्रमांक 273 , दिनांक 28 फरवरी 2023 में त्रटिवश श्री मदनलाल पाण्डे, विधि महाविद्यालय , शाजापुर के स्थान पर स्व. श्री मदनलाल पाण्डे, विधि महाविद्यालय , शाजापुर टंकित हो गया है.

अतः , संदर्भित कार्यवाही विवरण में आंशिक संशोधन करते हुए शासकीय विधि महाविद्यालय, शाजापुर के नामकरण में स्व. शब्द को विलोपित करते हुए " श्री मदनलाल पाण्डे, विधि महाविद्यालय , शाजापुर पढ़ा / लिखा जावे. कार्यवाही विवरण के शेष बिन्दु यथावत रहेंगे.

दिनेश जैन , कलेक्टर.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1852

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला बैतूल, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

बैतूल , दिनांक 27 फरवरी 2023

क्र. 11 - अ-82-21-22- भू-अर्जन-2111. चूंकि, समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के कालम ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के कालम ( 6 ) में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कालम ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम , 2013 की धारा 12 के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन

धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में )

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन

0.398

सोनखेड़ी

मुलताई

बैतूल

(म. प्र. ) .

संभाग , मुलताई, जिला बैतूल (म. प्र. ) .

सोनखेड़ी जलाशय के स्पिल चेनल से प्रभावित होने वाली भूमि का अर्जन.

(2) चूंकि, सोनखेड़ी जलाशय की स्पिल चेनल के निर्माण हेतु अनिवार्य भू-अर्जन के लिए, हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है. धारा 11 की उपधारा ( 3 ) के तहत् सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश , समिति द्वारा तैयार किया गया है , जिसका प्रकाशन पृथक् से समुचित सरकार की वेबसाईट, स्थानीय स्तर तथा स्थानीय दो समाचार पत्रों में किया जा रहा है.

(3) भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , मुलताई के कार्यालय में किया जा सकता है. धारा 15 (2) के अधीन तदाशय के संबंध में कोई व्यक्ति आपत्ति 60 दिवस के भीतर अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) मुलताई के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं.

(4) कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा होने जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का, कलेक्टर ( भूमि अर्जन ) , बैतूल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नहीं करेगा/ कराएगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगमन सृजित नहीं करेगा .

(5) समुचित सरकार की वेबसाइट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अमनबीर सिंह बैंस , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

1853

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

कार्यालय, कलेक्टर, जिला शहडोल , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

शहडोल , दिनांक 7 मार्च 2023

क्र. दस- भू- अर्जन- प्र . क्र. 33-अ- 82-2022-23-1583.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इरासे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 की उपधारा (2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

जिला तहसील

(2)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) 2.427

(3) चंदोला

(1) शहडोल ब्यौहारी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि. शहडोल ( म. प्र. ) .

(6) राज्यमार्ग -57 के रीवा-ब्यौहारी- टेटका मोड खण्ड के पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन का पुनर्वास और उन्नयन (आरंभ चैनेज 0.00 से 18.55 कि. मी . तक, बघवार नहर पुल निर्माण से आरंभ 32.60 से 33.00 कि.मी. और आरंभ 40.45 कि. मी. से 111.50 कि. मी. तक डिजाईन की लम्बाई 90 कि. मी. )

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, शहडोल (म. प्र. ) / अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , ब्यौहारी , जिला शहडोल ( म. प्र. ) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

शहडोल, दिनांक 10 मार्च 2023

क्र. दस- भू- अर्जन-प्र. क्र. 34- अ- 82-2022-23-1594.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा , सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (1)

0.650

(3) घोरसा

(2) शहडोल जयसिंहनगर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि. शहडोल ( म. प्र. ) .

(6) राज्यमार्ग -57 के रीवा-ब्यौहारी- टेटका मोड खण्ड के पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन का पुनर्वास और उन्नयन ( आरंभ चैनेज 0.00 से 18.55 कि. मी. तक, बघवार नहर पुल निर्माण से आरंभ 32.60 से 33.00 कि.मी. और आरंभ 40.45 कि. मी. से 111.50 कि. मी. तक डिजाईन की लम्बाई 90 कि. मी. )

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, शहडोल (म. प्र. ) अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , जयसिंहनगर , जिला शहडोल ( म. प्र. ) के कार्यालय में देखा जा सकता है .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1854

क्र. दस- भू- अर्जन-प्र. क्र. 35- अ- 82-2022-23-1595.- चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) (1)

4.411

(3) मउ

(2) ब्यौहारी

शहडोल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि. शहडोल ( म. प्र. ) .

(6) राज्यमार्ग-57 के रीवा- ब्यौहारी- टेटका मोड खण्ड के पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन का पुनर्वास और उन्नयन ( आरंभ चैनेज 0.00 से 18.55 कि. मी. तक, बघवार नहर पुल निर्माण से आरंभ 32.60 से 33.00 कि.मी. और आरंभ 40.45 कि. मी. से 111.50 कि. मी. तक डिजाईन की लम्बाई 90 कि. मी. ) .

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, शहडोल (म. प्र. ) / अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) ब्यौहारी , जिला शहडोल ( म. प्र. ) के कार्यालय में देखा जा सकता है .

क्र. दस- भू- अर्जन- प्र. क्र. 36-अ- 82-2022-23-1596.- चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013" की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार , उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का विवरण

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4)

(3)

(2)

(1)

0.392

देवलिहानटोला

जयसिंहनगर

शहडोल

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

(5) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि. शहडोल (म. प्र. ) .

(6) राज्यमार्ग -57 के रीवा-ब्यौहारी- टेटका मोड खण्ड के पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन का पुनर्वास और उन्नयन ( आरंभ चैनेज 0.00 से 18.55 कि. मी . तक, बघवार नहर पुल निर्माण से आरंभ 32.60 से 33.00 कि.मी. और आरंभ 40.45 कि. मी. से 111.50 कि. मी. तक डिजाईन की लम्बाई 90 कि. मी. ) .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, शहडोल ( म. प्र. ) / अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर, जिला शहडोल ( म. प्र. ) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

1855

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

शहडोल, दिनांक 16 मार्च 2023

क्र. दस- भू- अर्जन- प्र. क्र. 37- अ- 82-2022-23-1750.- चूंकि, राज्य शासन को प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है: -

अनुसूची

भूमि का विवरण

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 1.490

(3) टिहकी

(2) जयसिंहनगर

(1) शहडोल

(5) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लि. शहडोल (म. प्र. ) .

(6) राज्यमार्ग -57 के रीवा-ब्यौहारी- टेटका मोड खण्ड के पेव्ड शोल्डर के साथ 2 लेन का पुनर्वास और उन्नयन ( आरंभ चैनेज 0.00 से 18.55 कि. मी. तक, बघवार नहर पुल निर्माण से आरंभ 32.60 से 33.00 कि.मी. और आरंभ 40.45 कि. मी. से 111.50 कि. मी. तक डिजाईन की लम्बाई 90 कि. मी. ) .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) संभागीय प्रबंधक, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम लिमिटेड, शहडोल (म. प्र. ) / अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जयसिंहनगर , जिला शहडोल ( म. प्र. ) के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वंदना वैद्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 17 मार्च 2023

भू-अर्जन- प्र. क्र.-अ-82-22-23- पत्र क्र.- 168- भू- अर्जन-23. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग (4) 5.598 (1) सतना

(2) मैहर

(3) दुवेही

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(33+000) से ( 39 + 325 ) तक नहर निर्माण हेतु . (6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत रीवा शाखा नहर (5) जिला सतना ( म . प्र. ) . कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अस्थाई मुख्यालय मैहर

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

1856

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[भाग 1

भू-अर्जन- प्र. क्र.-अ- 82-22-23- पत्र क्र.-183- भू- अर्जन-23 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

अर्जनीय रकबा (हे . में ) लगभग

(4) (1) सतना

9.900 (2) मैहर

(3) मूड़ी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग, अमरपाटन, अस्थाई मुख्यालय , मैहर जिला सतना (म . प्र. ) .

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत रीवा शाखा नहर (33+000) से ( 39 + 325 ) तक नहर निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है,

भू-अर्जन- प्र. क्र.-अ-82-22-23- पत्र क्र. 161- भू- अर्जन 23. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगाः-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

(2)

(3)

अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग (4) (1) सतना

23.405

खरमसेड़ा

अमरपाटन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, अमरपाटन , अस्थाई मुख्यालय , मैहर जिला सतना ( म. प्र. ) .

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत रीवा शाखा नहर (33+000) से ( 39 + 325 ) तक नहर निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव .

1857

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छतरपुर, दिनांक 16 मार्च 2023

प्र. क्र. 03- अ - 82-2022-23.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) " की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को , इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

(2)

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में ) (4) 6.886 राजनगर

(1) छतरपुर

(3) टिकुरी (पूरक)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर.

(6) ललितपुर- सतना रीवा- सिंगरौली महोबा-खजुराहो (541 कि. मी. ) नई बड़ी रेल लाईन निर्माण.

(2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 02- अ-82-2022-23.-चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः "भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013) " की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(4) 4.226 (2) राजनगर

(1) छतरपुर

(3) राजपुर (पूरक)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6)

ललितपुर- सतना रीवा- सिंगरौली महोबा-खजुराहो (541 कि. मी. ) नई बड़ी रेल लाईन निर्माण.

(5) अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर.

(2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी , राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

प्र. क्र. 01 - अ- 82-2022-23.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः "भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्र. 30 सन् 2013 ) " की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार, सभी संबंधित व्यक्तियों को, इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के सम्बन्ध में धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) (4) (1)

3.150 (2) राजनगर

छतरपुर

(3) बराखेरा (पूरक)

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(5) अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, राजनगर.

ललितपुर- सतना रीवा- सिंगरौली (6) महोबा-खजुराहो (541 कि. मी. ) नई बड़ी रेल लाईन निर्माण.

( 2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) एवं भू- अर्जन अधिकारी , राजनगर के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप जी. आर . , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1858

कार्यालय , कलेक्टर , जिला रीवा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

क्र.-171 - भू-अर्जन-2023

रीवा, दिनांक 13 मार्च 2023

भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 की उपधारा (4) की अधिसूचना

चूंकिराज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूचीं सारणी के कालम-2 में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम -3 में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन केलिये है।

चूंकि ग्राम चोरहटा पटवारी चोरहटा, तहसील हुजूर नगर जिला रीवा के ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु सावर्जनिक प्रयोजन के लिए आंवश्यकता है । इस कारण अधिनियम की उपधारा (2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहींकिया जा रहा है ।

अनुसूची

भूमिका वर्णन

रीवा (म०प्र०) (क) जिला

चोरहटा (ग) नगर/ग्राम

(ख) तहसील ... हुजूर नगर

(घ) लगभग क्षेत्रफल 16.870 हे0

खसरा एवं रंकवा का विवरण

खसरा नम्बर क्रमांक

2

1

546/1

1

546/2

2

546/3

3

547/2

4

548

5

550/1

6

540/1/1

7

540/1/2

8

540/1/3

9

539

10

538/1

11

538/2

12

अर्जितरकवा (हे ० में)

3

0.008

0.445

0.283

0.344

0.105

0.065

0.312

0.312

0.313

0.093

0.018 1859

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

अर्जित रकवा (हे० में)

खसरा नम्बर

क्रमांक

                                                     3
1                     2
13                  538/3
                                                   0.229
14                 656/1/1
                                                   0.076
15                656/1/2/1
                                                   0.077
16                656/1/2/2
                                                      t
                   656/1/2/3                       0.076
17
                                                   0.076
18                 656/1/3/1
                  656/1/3/2                        0.076
19
                                                   0.078
20                656/113/3
21                 1206/668                        0.403
22                  669/1/1
23                 669/1/2 .
24                 669/1/3
25                  669/2/1
         1
                                                   0.400
 26                 669/2/2
 27                 669/3/1
 28                 669/3/2
 29                 669/3/3
 30                  669/5
 31                  668/1
                     668/2                          0.433
 32
 33                  668/3
                              1
 34                   659                           0.059
                     1
                                                    0.656
 35                   541
 36                  542/1
 37                 542/2/1/
 38                 542/2/2
                                                    0,245
 39                 542/2/3
           1
 40                 542/3/1
 41                 542/3/2
 42                 542/3/3
                     545/1                          0.210
 43

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1860

अर्जित रकवा (हे० में)

खसरा नम्बर

क्रमांक

3

2

1

545/2/1

44

545/2/2

45

545/2/3

46

545/3/1

47

545/3/2

48

545/3/3:

49

563/1

50

563/1/1

51

0.640,

563/2/1

52

563/2/2/

53

563/2/3

54

0.016

556/1

55

0.017

556/1/1

56

0.016

556/1/2

57

1212/563/1/1/1

58

1212/563/1/1/2

59

1212/563/1/2/1

60

1212/563/1/2/2

61

0.483

1212/563/1/3

62

1212/563/1/4

63

1212/563/2/1

64

1212/563/2/2

65

0.634

553/1

66

0.374

557

67

0.255

558

68

559/1

69

0.050

559/2

70

0.041

71

0.041

551/1/1/1/2

72

0.020

551/1/1/2

73

तर

0.016

551/1/2

0174

A 1861

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

अर्जितरकवा (हे० में)

खसरा नम्बर

क्रमांक

3

2

1
                                                 0.016
75                 551/1/3
                                                 0.015
76                 551/1/4
77                 551/1/5                       0.015
78                 551/1/6                       0.015
                    552/1
79
                   552/2
80                                                0.904
81                  552/3
 82                 552/4
 83                651/1/1
 84                651/1/2
                                                  0.165
 85                651/2/1
 86                651/2/2/1
 87                651/2/2/2
 88                  652/1
 89                  652/2
 90                  652/3
 91                  652/4
                                                   0.095
 92                  652/5
                     652/6
 93
  94                 652/7
  95                 652/8
  96                 653/1
                                                   0.053
          +
  97                 653/2
  98                 654/1/1
  99                654/1/2/1
  100               654/1/2/2
  101                 654/3
                                                    0.470
  102      +         654/3/1
  103               654/3/1/1
  104              / 654/3/1/2

654/3/2

105 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1862

क्रमांक             खसरा नम्बर                   अर्जित रकवा (हे० में)
                                                        3
  1                     2
 106                 654/3/3
 107                 654/4/1
 108                 654/4/2/1
 109                654/4/2/2/1
 110                654/4/2/2/2
 111                 650/1/1
 112                 650/1/2
 113                  650/1/3
 114                 650/2/2/1                        0.246
  115                 650/2/1
 116                 650/2/2/2
  117                650/2/2/3
  118                  642/1
                                                       0.060
  119                  642/2
 120                  .642/3
  121                  643/1
  1.22                 643/2
  123                  643/3
  124                  643/4
                                                       0.003
  125                  643/5
  126                  643/6
  127                  643/7
  128       i          643/8
                      644/1/1                          0.092
  129
                                                       0.092
  130                644/1/2/1
                     644/1/2/2                         0.018
  131
                                                       0.025
  132                 644/2/2
                      644/2/3                          0.024
  133
                                                       0.092
  134                644/2/4/1
                     644/2/4/2/1                       0.092
  135
                    644/2/4/2/2/1                      0.092
   36

1863

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

खसरा नम्बर क्रमांक

2 1

644/2/4/2/2/2 137

644/2/5/1 138

644/2/5/2 139

644/3 140

644/3/1/1 141

644/3/1/2 142

644/3/2 143

645/1/1 144

645/1/2/1 145

645/1/2/2 146

645/3 147

645/3/1 148

645/3/1/1 149

645/3/1/2 150

645/3/2 151

645/3/3 152

645/4/1 153

645/4/2 154

646/1 155

646/2 156

646/3 157

647/1 158

647/2 159

647/3 160

647/4 161

162

648/1

163

648/2

648/3 164

165

649/1/1

649/1/2/1 166

649/1/2/2/1 167

अर्जितरकवा (हे० में)

3

0.090

$ 0.039

0.074

0.0.11

0.061

0.081

0.092

0.092

0.081

$ 0.043

0.041

0.041

0.041

0.040

0.040

0.092

0.113

0.020

0.023

0:022

0.016

0.015

0.015

0.015

0.035

0.037

0.037

0.092

0.092

0.092 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1864

खसरा नम्बर क्रमांक

2 1

649/1/2/2/2/1 168

649/1/2/2/2/2 169

649/2 170

649/3/1/1 171

649/3/1/2 172

649/3/1/3 173

649/3/2/1 174

649/3/2/2 175

649/4/1 176

649/4/2/1 177

649/4/2/2/1 178

649/4/2/2/2/1 179

649/4/2/2/2/2 180

627/1 181

627/2/1 182

627/2/2/1 183

627/2/2/2 184

627/3 185

628/1 186

628/2 187

628/3 188

629/1 189

!

629/2 190

631 191

636 192

193

641/1

641/2 194

632/1/1 195

632/1/1/1 196

632/1/2 197

632/2 198

अर्जित रकवा (हे० में)

3

0:092

0.164

;

0.093

0.046

0.023

0.023

0.014

0.015

0.092

0.092

0.092

0.092

0.165

0.050

0.049

0.051

0.050

0.050

0.820

0.008

0.200

1.243

0.026

0.002

0.069 1865

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

क्रमाक              खसरा नम्बर                   अर्जित रकवा (हे० में)
                                                         3
                        2
  1
 199                  632/3
 200                   635/1
                                                       0.886
 201                   635/2
 202                  535/1/1
 203                  53571/2
                                                       0.047
 204                  535/1/3
 205                   535/2
 206                  619/1/2
 207                 619/1/3/1
 208                619/1/3/2/1
 209                 619/1/3/2/2
 210                  619/1/4
                      619/1/5                          0.115
  211
  212                 619/2/1
  213                619/2/2/1
  214                619/2/2/2/1
  215               619/2/2/2/2/1
  216               619/2/2/2/2/2

कुल योग- 217 किता रकंवा 16.870 हे0

1. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप मेंविकसित हेतु अर्जन।

2. भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. (भ/स) संभाग रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है ।

) [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1866

क्र.-172-भू-अर्जन-2023

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम-2 में वर्णित भूमि, अनुसूची कीं सारणी के कालम -3 में उल्लेखित भूमिके रकवे का सार्वजनिक प्रयीजन के लिए आवश्यकता है।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद द्वारा घोषित किया जाता है किं निंजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है।

चूंकि ग्राम चोरहटी पटवारी हल्का चोरहटा तहसील हुजूर नगर जिला रीवा के ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु सावर्जनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस कारण अधिनियम की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यबस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

अनुसूची

भूमिका वर्णन

(ख) तहसील

हुजूर नगर

रीवा (म०प्र०)

(क) जिला

6.209 हे०

(घ) लगभंग क्षेत्रफल

चोरहटी

(ग) नगर/ग्राम

खसरा एवं रकवा का विवरण

अर्जित रकवा (हे ० में)

खसरा नम्बर

क्रमांक

3

2

1

1

0.010

151/1/2

2

3

151/1/3

0.025

4

151/2

152/1/2

5

6

152/1/1/1 /

7

152/1/1/2

0.215

152/1/3/1/1

8

:

152/1/3/1/2

9

10

152/1/3/2

152/2

11

0.380

152/3

12 1867

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

क्रमांक           खसरा नम्बर                      अर्जित रकवा (हे ० में)
  1                   2                                  3
 13                 153/1/2                            0.081
 14                 153/1/3                            0.150
 15                 153/1/4                            0.200
 16                 153/4                              0.14
 17                153/5/1/1                           0.04
 18                153/5/1/2                           0.048
 19                 153/5/2                            0.020
 20                163/1/1                             0.024
 21                163/1/1/1                           0.016
 22                 161/1                              0.074
 23                 161/2                              0.353
 24                 162/2                              0.222
 25                164/1/1                             0.063
 26                164/1/2                             0.062
 27                164/2/1                             0.032
 28                164/2/2                             0.033
 29                165/1/1                             0.035
 30                165/1/2                             0.034
 31                 165/2                              0.377
 32                 166/1                              0.316
 33                166/2/1/1                           0.049
 34               166/2/1/2                            0.006
 35               166/2/2/1                            0.049
 36               166/2/2/2                            0.006
 37              166/2/3/1/1                           0.025
 38              166/2/3/1/2                           0.024
39                166/2/3/2                            0.006
40               166/2/4/1/1                           0.041
41               166/2/4/1/2                           0.008
42                166/2/4/2                            0.005
43                166/2/5/1                            0.049
44           i    166/2/5/2                            0.005
45                 167/1/1/                      !     0.220
46                167/1/1/1                           0.042
47                167/1/1/2                           0.040
48                167/1/1/3                            0.040
68                167/1/1/4                           0.040-

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

1868

खसरा नम्बर क्रमांक

2 1

167/1/1/5 50

167/1/1/6 51

167/1/2 52

167/2/1 53

167/2/2 54

168/1 55

AN

56

173/1/1

57

173/1/2

58

173/1/3

173/1/4 59

60

173/1/5

61

173/1/6

62

173/1/7

173/2/11 63

173/2/2 64

173/3 65

173/4/1 66

173/4/2 67

173/4/3 68

173/4/4 69

70

173/4/5

173/6 71

72

173/7

200/1 73

200/2/5 74

200/3 75

अर्जित रकवा (हे ० में)

3

0.040

0.040

0.049

0.270

0.429

0.017

0.009

0.048

:

0.048

0:048

0.037

0.145

0:122

Q:121

0.231

0.012

0.450

0.099

0.197

0.040

0.142

कुल योग- 75 किता कुल रकवा 6.209 हे0

1. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप मेंविकसित हेतु अर्जन।

2. भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय ज़िला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. (भ/स) संभाग रीवाके कार्यालय में देखा जा सकता है।

1869

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

क्र. -173-भू-अर्जन-2023

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम -2 में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम -3 में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक्ता है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद द्वारा घोषित किया जाता हैं कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है। /

चूंकि ग्राम अगडाल पटवारी अगडाल तहसील हुजूर नगर जिला रीवा के ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी ' को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु सावर्जनिक प्रयोजन के लिए आबश्यकता है । इस कारण अधिनियम की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

अनुसूची

भूमिका वर्णन

हुजूर नगर (ख) तहसील

रीवा (म०प्र०) (क) जिला

अगडाल (ग) नगर/ग्राम

22.778 हे0 (घ) लगभग क्षेत्रफल

खसरा एवं रकवा का विवरण

खसरा नम्बर क्रमांक

2 1

749/1/1 1

749/1/2/1 2

749/1/2/2 3

748/1 4

748/2/1 5

748/2/2 6

750 7

752/1 8

751 9

i

740 10

!

11

738/1

738/2 12

13

721

722 14

723/1 15

अर्जित रकवा (हे ० में)

3

0.360

0.316

0.053

0.425

0.365

0.344

0.219

0.324

0.324

0.494

0.162

0.142

0.243

0.497 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1870

खसरा नम्बर क्रमांक

2

1

714/1

16

715/

17

715/2

18

715/3

19

711

20

712/1

21

712/2

22

712/3

23

712/4

24

713

25

26

688/1

688/2

27

689

28

687/1

29

687/2

30

690/2

31

683

32

684

33

685/2

34

638

35

759/1

36

759/2

37

760

38

762

!

39

761

40

765/1

41

766/1

42

767/1

43

736/1

44

735

45

719/1

46

718/1

47

709/1

48

709/3/

49

747/1

50

747/2/1

51

747/2/2

52

744/2

53

अर्जित रकवा (हे ० में)

3

0.263

+

0.023

0.023

0.023

0.008

0.213

0.162

0.073

7

0.139

0.588

i

0.362

0.363

0.065

0.225

0.225

0.077

0.024.

0.170

1.302

0.053

0.134

0.725

0.016

0.202

0.008

0.028

0.659

0.053

0.324

0.016

0.320

0.121

0.061

0.020-

0.186

0.032

0.026

0.040 1871

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

खसरा नम्बर क्रमांक

2

1

744/1 54

743 55

742/1 56

742/2 57

742/3 58

741 59

729 60

728 61

727/1 62

726 63

725 64

724 65

716 66

67

632/1

68

633/1

634/1/1 69

634/1/2 70

634/1/3 71

635/1 72

639/1 73

639/2 74

75

640/1/1 ..

640/2/1 76

641/1 77

642/1/1 78

643/1 79

763 80

764 81

768/1 82

768/2 83

:

768/3 84

768/4 85

700/ SG

771/1 87

771/2 88

773 89

772 90

732/1 91

अर्जित रकवा (हे० में)

3

0.157

0,084

0.105

0.004

0.405

0.450

1.165

0.139

0.116 /

0.11.1

0.013

0.003

0.055

0.162

0.179

0.168

0.127

0.002

0.028

0.019

0.324

0.026

0.081

0.165

0.065

0.275

0.107

0.085

0.089

0.057

0.065

1.372

                              मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023             [ भाग 1
1872
                          खसरा नम्बर                अर्जित रकवा (हे० में)
            क्रमांक                                        3
                              2
              1
                                                         0.146
              92             733
                                                                     1
                            720/1                        0625
              93
                                                         0.154
              94             692
                                                         0.191
              95            694/1
              96           695/1/1..                     0.146
                                                         0.146
              97            695/1/2
                                                          0.223
              98             730/1
                                                         0.045
              99             737/1
                                                          0.425
              100            734/1
                                                          0:210
              101            734/2
                                                          0.214 /
              102            734/3
                                                          0.142
              103             721
                                     :                    0.2432
              104             722
                                                          0.497
              105            723/1
                                                          0.178
              106            717/1
                                                          0.054
              107           717/3/1
                                                          0.054
               108          717/3/2
                                                          0.055
               109           717/3/3
                                                          0.023
               110           715/1
                                                          0.023
               111            715/2
                                                           0.023.
               112           715/3
                                                           0.263
               113            714/1
                                                           0.053.
               114     i       770
                                                           0.049
               115             769
                                                           0.134
               116            774/1
                                                           0.113
               117            774/2
                                                           0.125
               118             775
                                                           0.085
               119             776
                                                           0.166
               120            777/1
                                                           0.036
               121            777/2
                                                           0.167
               122            777/3
                                                           0.162
               123             778
                                                           0.081
                124            781
                                                           0.016
               125             780
                                                           0.012
                1,26           779

कुल योग- 127 किता कुल रकवा 22.778 हे0

1. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप मेंविकसित हेतुअर्जन। 1

2. भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिंला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. (भ/स) संभाग रीवाके कार्यालय में देखा जा सकता है ।

1873

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

क्र.-174-भू-अर्जन-2023

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम-2 में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम-3 में उल्लेखित भूमि के रकबे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकताहै । A

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये है।

चूंकि ग्राम पंतेरी पटवारी अगडाल तहसील हुजूर नगरे जिला रीवा के ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु सावर्जनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस .कारण अधिनियम कीउपधारा (2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है ।

अनुसूची

भूमि का वर्णन

(क) जिला           रीवा (म०प्र०)         (ख) तहसील          हुजूर नगर
(ग) नगर/ग्राम      पतेरी                 (घ)  लगभग क्षेत्रफलं 9.222 हे0

खसरा एवं रकवा का विवरण

खसरा नम्बर क्रमांक

1               2
1                1
2               2
3               3
4               4
5                6
6               7
7                8
8               9
9               10
10              11
11              12
12              13

अर्जित रकवा (हे० में)

  3
0.020
0.020
0.045
0.081
0.032
0.028
0.105
0:072
0.069
0.093
0.069
0.077

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1874

खसरा नम्बर

क्रमांक

  1                2
 13               14/1
 14               14/2
 15                15
 16                16
 17                17
 18                39
 19               40/1
 20               40/2
 21                4
 22               4271
 23               42/2
 24                43
 25                47
 26                 5
 27                18
 28                19
 29                38
 30                37
 31               44/1
 32               44/2
 33               44/3
 34                45
 35                46
 36                48
  37               51
 38-               20 ;
 39                21
 40                35
 41                36.
क्रमांक         खसरा नम्बर
                   2
  1
 42                49
 43                50
 44                48

अर्जित रकवा (हे ० में)

        3
      0.124
      0.026
      0.158
      0.049
      0.134
      0.295
      0.220
      0.035
      0.255
      0.577
      0.576
      0.858
   !
      0.259
      0.725
      0.097
      0.134
      0.470
      0.375
      0.328
      0.334
      0.333
      0.436
      0.599
      0.142
      0.150
      0.158
      0.166
      0.050
    1 0.006
अर्जित रकवा (हे० में)
        3
      0.198
      0.104
      0.142

कुल योग - 44 क्रिता कुल रकवा 9.222 हे 0

1. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है- ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु अर्जन।

2. भूमिका नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. ( भ/स ) संभाग रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है।

1875

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

क्र. - 175-भू-अर्जन-2023

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया कि नीचे दी गई अनुसूची सारणी के कालम -2 में वर्णित भूमि, अनुसूची की सारणी के कालम 3 में उल्लेखित भूमि के रकवे का सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकताहै ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 उपधारा (4) के अन्तर्गत एतद द्वारा घोषित किया जाता है कि निजी/शासकीय भूमि की आवश्यकता लोक प्रयोजन के लिये हैं।

चूंकि ग्राम उमरी पटवारी अमडाल तहसील हुजूर मगर जिला रीवा के ग्रांम चोरहट्टा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप में विकसित हेतु सावर्जनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। इस कारण अधिनियम की उपधारा (2 ) के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है।

अनुसूची

भूमिका वर्णन

(ख) तहसील

रीवा (म०प्र०) (क) जिला

उमरी हुजूर नगर

26.044 हे0

(घ) लगभग क्षेत्रफल

(ग) नगर/ग्राम

खसरा एवं रकवा का विवरण

खसरा नम्बर क्रमांक

 1                2
 1               357/1
 2               357/2
 3                356
 4,               355
 5               351/1
 6               351/2
 7               349
 8               353
 9               354 !
10.             348/1,
11              348/2
12               348/3
13              347/1
14               347/2
15              347/3

अर्जित रकवा (हे० में)

  3
0.227
0.661
0.563
0.416
0.068
0.127
0.105
0.040
0.474
0.300
0.478
0.254
0.040
0.202
0.203

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1876

खसरा नम्बर क्रमांक

2 1

346 16

345 17

343 18

342 19

336/1 20

337/1 21

315/1 22

315/2/1 23

315/2/2 24

315/2/2/ 25

315/2/2/2 26

315/4 27

315/5 28

316 29

317 30

318/1 31

1

318/2 32

318/3 33

314/1 34

+

314/2 35

311/1 36

311/2/1 37

311/2/2 38

311/3 39

311/4 40

311/6 41

311/7 42

303 43

305/1/1/1 44

305/1/1/2 45

305/1/2 46

305/2 47

305/3/1 48

305/3/2 49

305/4/1 / 50

305/4/2 51

305/5 52

305/6/1 53

305/6/1/1 54

305/6/1/2 55

305/6/2 56

अर्जितरकवा (हे० में)

3

0.134

$1.923

0.081

0.470

0.028

0.045

0.089

0.242

0.270

0.061

0.061 /

0.057

0.057

0.324

1.209

0.080

0.053

0.376

0.214

0.015

0.117

1.272

0.056

0.014

0.028

0.324

0.053

0,033

0.055

0.324

0.021

0.002

0.012

0.015

0.031

0.027

0.001

0,005

0.019 1877

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

खसरा नम्बर क्रमांक

2

1

344

57

305/7/1/1 58

305/7/1/2 59

305/7/2 60

305/7/3/1 61

305/7/3/2 62

305/7/4 63

305/7/5 64

306/1/1/1 65

306/1/1/2 66

*

306/1/2 67

306/2 68

306/3 69

306/4/1 70

306/4/2 71

306/4/3 72

306/5 73

306/6/1 74

306/6/1/1 75

306/6/2 76

306/6/3/1 77

306/6/3/2 78

306/6/4 79

306/6/5 80

308/1/1 81

308/1/2 82

308/2/1 83

308/2/2 84

308/3 85

159/1/1/1 86

159/1/1/2/1 87

159/1/1/2/2 88

159/1/1/3/1 /1 / 89

159/1/1/3/1/2 90

159/1/1/3/2 91

159/1/2/1 92

15/1/2/2 93

159/1/2/3 94

159/1/2/4 95

159/2 96

172/1 97

अर्जित रकवा (हे ० में)

3

0.081

0.008

0.008

0.011

0.008

0.008

0.010

0.010

0.053

0.032

0.053

0.008

0.052

0.007

0.009

0.009

0.053

0.003

0.007

0.010

0.003

0.007

0.011

0.011

0.002

0.010

0.036

.0.050

0.040

0.166

0.033

0.028

0.029

0.028

0.048

0.102

0.018

0.023

0.023

0.166

0.030 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1878

खसरा नम्बर क्रमांक

 1                 2
98                 171
99                168/3
100               165/1
101               165/2
102               165/3
103               165/4.
104               173/1
105               173/2
106               173/3
107               174/1
108               174/2
109               174/3
110               174/4
111               174/5
112               174/6
113                175
114              176/1/1
115               176/1/2
116               176/2
117                166
118.              229/1
119               229/2
120               229/3
121                230
 122              164/1
 123              164/2
 124              164/3
 125              163/1
 126               163/2
 127              163/3
 128              163/4
 129              163/5
 130               161
 131             162/1/1/1
 132             162/1/1/2
 133             162/1/2/1
 134             162/1/2/2
 135           162/1/3/1/1/1
 136           162/1/3/1/1/2
 137            162/1/3/1/2
 138            162/1/3/1/3

अर्जित रकवा (हे ० में)

                                                                                                 1879
भाग 1 ]                            मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023
                             खसरा नम्बर                     अर्जित रकवा (हे० में)
           क्रमाक
                                                                     3
                                  2                                  3
              1
                             162/1/3/2/1                            0.037 0.016
             139
                                                                    0.013
             140              162/1/3/2/2                           0.001
                                                                    0.050
              141              162/1/3/3                            0.099
                                                                    0.050
                               162/1/3/4                            0.097
             142
                                                                     0.037
              143              162/1/3/5                            0.034
                                                                    0.013
              144              162/1/3/6/                           0.036
                                                                    0.101
              145               162/1/4                             0.457
                                                                    0.101
              146              162/1/5                              0.057 .
                                                                    0.046
                                 162/2                              0.057
              147
                                                                     0.059
              148              162/3/1/1,                           0.122
                                                                     0.027.
              149              162/3/1/2                            0.183
                                                                    0.091 0.028,
              150              162/3/1/3
                                                                    0.121 0.053
              151               162/3/2
                                                                     0.101
              152               162/3/3                             0.122
                                                                     0.053
              153               162/3/4                             0.091
                                                                     0.045
              154               162/3/5                             0.078
                                                                     0.057
              155               162/3/6                             0.004
                                                                     0.053
              156                162/4                              0.008
                                                                     0.105
              157               162/4/1                             0.012
                                                                     0.022
              158               162/4/2                             0.004
                                                                     0.007
              159                162/4/3
                                                                     -0.121
              160               162/4/4                             0.020
                                                                     0.030
              161                162/4/5
                                                                     0.014
               162               162/5/1                            0.966
                                                                     0.020
               163               162/5/2                            0.019
                                                            شعر      0.301
               164                162/6                             0.055
                                                                     0.515
               165                162/7                             0.019.
                                                                     0.202
               166               162/8/1                            0.045
                                                                     0.081
               167               162/8/2                            0.017
                                                                      0.023
               168                162/9                             0.035
                                                                      0.022
               169               162/10                              0.044
                                                                      0.101
               170             160/1/1/1/1                          0.017
                                                                   !  0.055
               171             160/1/1/1/2/                         0.134
                                                                      0.046
              -172             160/1/1/1/3                           0.061
                                                                      0.131
               173              160/1/1/2                            0.046
                                                                      0.053
               174              160/1/1/3                            0.051
                                                                      0.096
                                 160/1/2                             0.050
               175
                                                                      0.184
               176                160/2                              0.026
                                                                      0.185
               177                160/3                              0.027
                                                                      0.062
               178               160/4/1                             0.037
                                                                     0.013 0.027
               179               160/4/2

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

1880

खसरा नम्बर क्रमांक

2 1

160/4/3 180

160/5/1 181

160/5/1/1 182

160/5/2 183

184

160/5/3

185

338/2

160/5/4 186

160/5/5 187

358 188

359/1 189

364 190

319/1 191

319/2 192

221/387 193

221 194.

320/2/1 195

320/2/2 196

325/1 197

325/2 198

300 199

302/1 200

302/2/2 201

302/2/3 202

304/1/1 203

304/1/2 204

304/1/2/1 205

304/1/3 206

304/2 207

163/3 208

i

231/1 209

231/2 210

153/1/1 211

153/1/2 212

153/3/1 213

'214

153/3/2

153/3/3 215

153/4 216

153/5 217

156/1 218

156/2/1 219

154/1/1/1 220

अर्जित रकवा (हे ० में)

3

0.003

0.002.

0.035

0.037

0.037

÷

0.152

0.037

0.037

0.061

0.275

0.065

0.156

0:024

0.162

0.040

0.282

0.013.

0.972

0.020

0.020.

0.020

0.421

0.149

0.149

0.279

0,020

0.012

0.150

0.400

0.024

0.023

0.004

0.004.

0.004

0.008

0.012

0.316

0.288

0.187 1881

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

खसरा नम्बर क्रमांक

 1                  2
221             154/1/1/2
222              154/1/2
223              154/1/3
224              154/1/4
225              154/1/5
226               228/11
227               307/1/1
228              307/1/2/1
229                307/2
230                307/3
231               307/3/ 1 /
232               307/4
 233               307/5
234               307/5/1
 235              307/6/1
 236              307/6/2
 237               312/1
 238               312/2
 239               312/3
 240               312/4
 241               315/2
 242               312/6
 243               312/7
 244               312/8
 245               312/9
 246               312/10
 247               312/11

अर्जितरकवा (हे० में)

            3
          0.149
          0.059
          0,060
          0.060
J         0:055
          0.030
          0.020
          0.007
           0.020
           0.002
           0.017
           0.009
           0.006
           0.014
           0.011
           0.009
           0.257

'कुल योग- 247 किता कुल रकवा 26.044 हे0

1. सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता हैं ग्राम चोरहटा स्थिति हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप मेंविकसित हेतु अर्जन ।

2. भूमि का नक्शा एवं प्लान कलेक्टर कार्यालय जिला रीवा एवं कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. (भ/स) संभाग रीवाके कार्यालय में देखा जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1882

क्र. -176- भू-अर्जन-2023

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ दिनांकदिनांक को नाम चोरहटा, चोरहटी, अगडाल, उमरी एवं पतेरी के ग्रामोंकी निजी भूमि स्वामी स्वत्व के संबंध में धारा -11 को प्रकाशन कराया गया था, किन्तु चोरहटा हवाई पट्टी के अन्तर्गत आने वाले भूमियों में हवाई अड्डे के नक्शे में परिवर्तन होने के कारण संलग्न अनुसूची में खाने 1 से 4 तक में वर्णित भूमि कीअनुसूची के खाने 6 में उसके सामने दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है, अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) की उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दीजाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा अनुसूचित के खाने (5) उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा ( 12) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता है ।

भूमिका वर्णन

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

ग्राम

तहसील

जिला

4

3

2

1

चोरहटी

रीवा हुजूर नगर

धारा-12के अधिकारी अंतर्गत प्राधिकृत

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन 6

5

निजी भूमि स्वामी रकवा 3.883 हे 0 शासकीय भूमि.0.000 हे० कुल अर्जित रकवा 3.883 हे0

चोरहटा

वरिष्ठ प्रबंधक (अ.सि. ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण रीवा ।

चोरहटा जिला रीवा स्थित हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के रूप मेंविकास/विस्तार हेतु

निजी भूमि स्वामी रकवा 0.988 हे० शासकीय भूमि 0.000 हे० कुल अर्जित रकवा 0.988 हे०

उमरी निजीभूमि स्वामी रकवा 2.850 हे0 शासकीय भूमि 0.000 हे ० कुल अर्जित रकवा 2.850 हे 0

पतेरी निजी भूमि स्वामी रकवा 3.261 हे0 शासकीय भूमि 0.000 हे ० कुल अर्जित रकवा 3.261 हे0

अगडाल निजी भूमि स्वामी रकवा 1.737 हे० शासकीय भूमि 0.000 हे ० कुल अर्जित रकवा 1.737 हे 0

भूमिका नक्शा एवं प्लान कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग ( भ/स) संभाग क्रमांक-1 में देखा जा सकता है ।

प्रकाशित धारा -11 में निजी भूमि / शासकीय भूमि को निरस्त करने संबंधी अधिसूचना

क्र.-177-भू-अर्जन-2023

इस कार्यालय के पत्र क्रमांक/ /दिनांक............को ग्राम चोरेहटा , चोरहटी, अगडाल, उमरी एवं पतेरी के ग्रामों की निजी भूमि स्वामी स्वत्व के संबंध में धारा -11 का प्रकाशन कराया गया था, किन्तु चोरहटा हवाई पट्टीके अन्तर्गत आने वाले भूमियों में हवाई अड्डे के नक्शे में परिवर्तन होने के कारण नीचे संलग्न अनुसूची अनुसार पूर्व प्रकाशित धारा -11 से वर्णित भूमियों को अधिसूचना रद्द (De- notified ) किया जाता है: -

भूमिका वर्णन

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

जिला

4

3

2

1

अगडाल

रीवा हुजूर नगर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा-12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

6

5

निजी भूमि स्वामी रकवा 0.056 हे० शासकीय भूमि 9.616 हे 0 कुल अर्जित रकवा 9.672 हे 0

उमरी

चोरहटा जिला रीवा स्थित हवाई पट्टी को हवाई अड्डे के वरिष्ठ प्रबंधक (अ.सि.) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण रीवा ।

निजी भूमि स्वामी रकवा 10.462 हे0 शासकीय भूमि 0.526 हे0 कुल अर्जित रकवा 10.988 हे 0

रूप में विकास/विस्तार हेतु

भूमि का नक्शा एवं प्लान कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग ( भ/स) संभाग क्रमांक -1 में देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मनोज पुष्प, कलेक्टर एवं उपसचिव.

1883

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश , शासन

राजस्व विभाग

क्र.-1977- जि.भू.अ.- 2023

सिवनी , दिनांक 15 मार्च 2023

राज्य शासन को इस बात का समाधान हो जाने के उपरांत पाया गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में उल्लेखित भूमि की हालोन नदी पर उच्चस्तरीय पुल के पहुंचमार्ग के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है इस आशय की भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 की अधिसूचना का प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 25/06/2021 को पृ.क. 7054 में ग्राम मोहगांव रकबा 0.10 हेक्ट० का. प्रकाशन कराया गया था । त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने कारण प्रकरण में 12 मास की अवधि के भीतर अवार्ड पारित किये जाने की कार्यवाही पूर्ण नही की जा सकी। अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -25 के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन अवार्ड पारित किये जाने की समय सीमा में 1 वर्ष की वृद्धि करता है ।

प.ह.नं. -07

बदोबस्त नंबर-627

(अ) ग्राम का नाम:- मोहगांव

रा.नि.म.-धनौरा

तहसील:- धनौरा

:- सिवनी

(ब) जिला

-:: अनुसूची::-

भूमि का प्रकार

कैफियत हितबद्ध व्यक्ति का नाम पता

S

अर्जन के अधीन

क्षेत्र (हेक्ट.में)

स्वामित्व का प्रकार

सर्वेक्षण संख्या

स. क्र.

0.09 1

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

7/1

0.01 8

2

कृषि भूमि

भूमिस्वामी

0.10

योगः-

सुमरन पिता कोमल गूजर निवासी ग्राम निवासी सलेमा

पुन्नूलाल रामा पिता चिन्तू जाति तेली निवासी ग्राम सलेमा

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का विवरण जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- हालोन नदी पर उच्चस्तरीय पुल के पहुंचमार्ग के निर्माण हेतु ।

2. अर्जित की जाने वाली भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी घंसौर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3. भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री लो.नि.वि. सेतु निर्माण संभाग - जबलपुर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी लो.नि.वि. सेतु निर्माण उपसंभाग - सिवनी में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

क्षितिज सिंघल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1884

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश , शासन राजस्व विभाग

(धारा 6 देखिए)

सागर, दिनांक 15 मार्च 2023 क्र.- 30-अ-82-2022-23-भू-अर्जन-23-2362- मौजा रंगोली पट.ह.नं. -104 तहसील सागर

प्ररूप-ख एवं ग

उपमुख्य अभियंता निर्माण ॥ पश्चिम मध्य रेल भोपाल कि प्रस्ताव अनुसार बींना कटनी तीसरी लाइन निर्माण हेतु समुचित सरकार मौजा रंगोली पटवारी हल्का नंबर-104 तहसील सागर जिला सागर स्थित भूमि खसरा नंबर 60, 74/2, 109/2 , 110/1 , 110/2,. 123/2, 123/3, 294 295, 296, 297, 298/1 , 298/2, 298/3 , 298/4, 298/5, 299, 300, 317/2, 362/2 रकंवा क्रमश 1.210, 0.810, 0.400 , 0.010, 0.010, 0,400, 0.400, 0.110, 0.020, 0074 , 0.040, 0.030 , 030, 0.030, 0 030, 0.080, 0,100; 0.020, 0.490, 0.330 हे. में से 0.060, 0.250, 0.060, 0.010, 0.010, 0.200, 0.200, 0 110 , 0.020, 0.040, 0.040, 0.030, 0.030, 0.030 , 0.030 , 0.080, 0.100,-0.020, 0.350 , 0.130 में से कुल रकवा 1.800 हे० भूमि का अर्जन करना चाहती है । समुचित सरकार द्वारा भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 4 के तहत गठित सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन दल द्वारा सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन उपरांत मध्य प्रदेश भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार नियम 2015 के नियम 5 के तहत प्ररूप- ख में सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट एवं प्ररूप- ग में सामाजिक समाघात प्रबंध योजना प्रस्तुत की गई है जो इस सूचना के साथ संलग्न कर प्रकाशित की जा रही है । संलग्नः-

दीपक आर्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1885

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

प्ररूप-ख

(नियम 05 देखिए)

सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट

बीना कटनी तीसरी लाईन परियोजना

परियोजना का नाम

2 लोक प्रयोजन

बीना से कटनी तीसरी लाईन परियोजना निमर्ण से यात्रीयो को रेल यात्रा की विकसित सुविधाओं का लाभ प्राप्त होगा एंव व्यापारिक दृष्टि से भी क्षेत्र को लाभ होगा जिससे क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा

ग्गाम रगोली प.ह.न. 104 तहसील सागर

3 स्थल

निजि भूमि 1.800 है. अशासकीय

4    परियोजना का क्षेत्र
5 विकलप जिन पर विचार किया गया                 अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि बीना से कटनी तीसरी लाईन निर्माण हेतु पूर्णतः
                                              उपयुक्त है जिससे अन्य किसी विकल्प पर विचार किया जाना उचित प्रतीत्
                                              नही. होता है
6    परियोजना की पृष्ठ भूमि विकाशकर्ता की     बीना से कटनी तीसरी लाईन परियोजना का निर्माण कार्या उप मुख्य अभियंता
                                              / निर्माण ।। पश्चिम मध्य रेल भोपाल द्वारा किया जायेगा ।

रेल मार्ग निर्माण प्रथम चरण

पृष्ठ भूमि नियंत्रण सहित परियोजना निर्माण के चरण

7

संलग्न है

8

ت

परियोजना के प्रभावो को दर्शाने वाला क्षेत्र के नक्शे

ग्गाम रंगोली को 1.800हे. भूमि

परियोजना के लिए आवश्यक कुल भूमि

भूमि का मूल्य

10

ग्ग्राम रंगोली की वर्ष 2022-23 की गाईड लाइन के आधार पर अर्जन, हेतु प्रस्तावित निजि भूमि 1.80 हे. का सिंचित भूमि के मान से कुल मूल्य.

457600-00 मात्र एंव असिंचत 228800-00 रूपये मात्र है ।

30

11 प्रभावित परिवारो की संख्या (अधिनियम की धारा 03 के खण्ड ग के अनुसार)

लोक, परिसंपति

12-परिसंपत्तिया

कोई लोक परिसंपति प्रभावित दही हो रही है

विस्थापित होने वाले संभाव्रित परिवारो की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई

परिवारो की संख्या

13 विस्थापित होने वाले संभावित परिवारो की संख्या जिनकी भूमि अर्जित हुई

योग

अन्य

अ.ज.जा.

अ.जा.

NIL

NEL

हुए परिवारो की संख्या

'जिनके मकान अर्जित

अन्य

अ.जा.

04

योग 07

अ.ज.जा. NIL

03

निरंक

'4 सामाजिक समाघात

(क) समाघातो का विवरण

निरंक अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि बीना से कटनी तीसरी लाईन निर्माण हेतु पूर्णतः

(ख) समाधातो की संकेतक सूची 15 विकल्प जिनपर विचार किया गया

(क) यदि हो तो वर्तमान प्रस्ताव की अधिमान्यता क्यो दी गई

उपयुक्त है परियोजना निमर्ण से यात्रीयो को रेल यात्रा की विकसित सुविधाओ का लाभ प्राप्त होगा एंव व्यापारिक दृष्टि से भी क्षेत्र को लाभ होगा जिससे क्षेत्र का आर्थिक विकास होगा

निंरक

(ख) यदि नहीं तो क्यो

10 निष्कर्ष

लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्त्तियो द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गई है परियोजना निर्माण से यात्रीयो को रेल यात्रा की विकसित सुविधाओ का

लाभ प्राप्त होगा एवं व्यापारिक दृष्टि से भी क्षेत्र को लाभ होगा जिससे क्षेत्र मे आर्थिक विकाश होगा रेल मार्ग निर्माण हेतु भू धारक भी सहमत है अतः अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का बीना कटनी तीसरी लाईन निर्माण हेतु अर्जन किये जाने की सामाजिक समाघात दल अनुशसा करता है ।

प्ररूप -ग

(नियम 05 देखिए)

सामाजिक समाधात प्रबंध योजना

निम्नलिखित समाघातो के समाधान हेतु आवश्यक सुधारात्मक उपाय-

प्रभावित नही है।

1 प्रभावित परिवारो की जीविका

प्रभावित नही है ।

2 लोक और सामुदायिक परिसंपत्तियां

प्रभावित नही है ।

3 आस्तियांऔर अधोसंरचना विशेषकर सडके लोक

परिवाहन

प्रभावित नही है ।

4 जल मल निकासी एंव स्वछता

प्रभावित नही है ।

'पेज जल स्त्रोत

5

प्रभावित नहीं है ।

6 पशुओं के लिए जल स्त्रोत

प्रभावित नहीं है ।

7 सामुदायिक तालाब

प्रभावित नही है ।

8 जन सुविधाए (पोस्ट आफिस , उचित मूल्य दुकान, विद्युत अपूर्ति, स्वास्थ सुविधाए, स्कूल आगनवाडी ,

बाल उघान, समसान एंव कब्रस्तान)

बिन्दु क्र.01 से लगायत 08 प्रभावित ना होने से किसी उपाए 9

की आवश्यकृता नही है ।

वे उपाए जिनके बारे मे आपेक्षक निकाय का कथन है कि वह प्रस्तावित परियोजना में सामिल करेगा

बिन्दु क्र.01 से लगायत 08 प्रभावित ना होने से किसी उपाए की आवश्यकता नही है । अतः यह बिन्दु भी निरंक है ।

10 अतिरिक्त उपाए जिनके बारे में आपेक्षिक निकाय का कथन है कि सामाजिक समाघात निर्धारण प्रकिया और जनसुनवाईयो के निष्कषों के प्रतिउत्तर में उनका जिम्मालेगे [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1886

कार्यालय , कलेक्टर , जिला श्योपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश , शासन

राजस्व विभाग

श्योपुर, दिनांक 20 मार्च 2023 प्र.क्र.- री-2022-23-2330

[मू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 [सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत]

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर-श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) के लिये ग्राम- गोहर, तहसील-बीरपुर,जिला-श्योपुर में कुल रकंवा 0.2338 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।

अतः जिला-श्योपुर तहसील- बीरपुर के ग्राम- गोहर,प.ह.नं0-00019, रा.नि. वृत-01 में उक्त परियोजना के लिये 0.2338 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है: का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

सर्वे नंबर

अर्जन का क्षेत्रफल

भूमि का प्रकार

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार) स्वामित्व का प्रकार

स. क्र

0.0129

कृशि भूमि

भूमिस्वामी

1 816/1

भगवानलाल पुत्र गजा जाति गुर्जर पता नि. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 1/10 मुन्ना पुत्र गजा जाति गुर्जर पता नि. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 1/10 केदार पुत्र गजा जाति गुर्जर पता नि. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 1/10 अशोक पुत्र गजा जाति गुर्जर पता नि. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 1/10 सियाराम पुत्र गजा जाति गुर्जर पता नि. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 1/10 गोपाल पुत्र गजा जाति गुर्जर पता नि. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 1/10 कमलाबाई पुत्री गजा जाति गुर्जर पता नि. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 1/10कलावती पुत्री गजा जाति गुर्जर पता नि. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 1/10 काशी बेवा दिवारीलाल जाति. गुर्जर पता नि. बंडपुरां जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 1/70 ब्रह्मा पुत्र दिवारीलाल जाति गुर्जर पता नि. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 1/70 सुमेर पुत्र दिवारीलाल जाति गुर्जर पता नि. बंडपुरा 1887

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 1/70 राधेश्याम पुत्र दिवारीलाल जाति गुर्जर पता नि. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 1/70 लेखा पुत्री दिवारीलाल जाति गुर्जर 1/70 पता नि. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी विमला पुत्री दिवारीलाल जाति गुर्जर 1/70 पता निव. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर भूमि स्वामी 1/70 लक्ष्मी पुत्री दिवारीलाल जाति गुर्जर पता नि. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 1/70 फूला बेवा छोटे जाति गुर्जर पता नि. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 1/30 संतराम पुत्र छोटे जाति गुर्जर पता नि. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 1/30 साना पुत्री छोटे जाति गुर्जर पता नि. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 1/30

0.0123

कृशिं भूमि

भूमिस्वामी

2

818/1

भगवानलाल पुत्र गजा जाति गुर्जर पता नि. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 1/10 मुन्ना पुत्र गजा जाति गुर्जर पता नि. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 1/10 केदार पुत्र गजा जाति गुर्जर पता नि. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 1/10 अशोक पुत्र गजा जाति गुर्जर पता नि. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 1/10 सियाराम पुत्र गजा जाति गुर्जर पता नि. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 1/10 गोपाल पुत्र गजा जाति गुर्जर पता नि. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 1/10 कमलाबाई पुत्री गजा जाति गुर्जर पता नि. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 1/10कलावती पुत्री गजा जाति गुर्जर पता नि. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 1/10 काशी बेवा दिवारीलाल जाति गुर्जर पता नि. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर, मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 1/70 ब्रह्मा पुत्र दिवारीलाल जाति गुर्जर पता नि. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1888

श्योपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 1/70 सुमेर पुत्र दिवारीलाल जाति गुर्जर पता नि. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 1/70 राधेश्याम पुत्र दिवारीलाल जाति गुर्जर पता नि. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 1/70 लेखा पुत्री दिवारीलाल जाति गुर्जर 1/70 पता नि. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी विमला पुत्री दिवारीलाल जाति गुर्जर पता नि. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 1/70 लक्ष्मी पुत्री दिवारीलाल जाति गुर्जर पता नि. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 1/70 फूला बेवा छोटें जाति गुर्जर पता नि. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 1/30 संतराम पुत्र छोटे जाति गुर्जर पता नि. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 1/30. साना पुत्री छोटे जाति गुर्जर पता नि. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी1/30

0.0448

कृशि भूमि

भूमिस्वामी

819/1

3

अमरू पुत्र मूला जाति जाटव पता नि. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 1/6 रोशन पुत्र मूला जाति जाटव पता नि. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 1/6 नेकराम पुत्र मूला जाति जाटव पता नि. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 1/6 पतिराम पुत्र मूला जाति जाटव पता नि. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 1/6 गुल्लो बेवा मूला जाति जाटव पता नि. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 1/6 रामपति पुत्री मूला जाति जाटव पता नि. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 1/6

0.0150

कृशि भूमि

भूमिस्वामी

819/3

4

अमरू पुत्र मूला जाति जाटव पता नि. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 1/6 रोशन पुत्र मूला जाति जाटव पता नि. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 1/6 नेकराम पुत्र मूला जाति जाटव पता नि. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 1/6 पतिराम पुत्र मूला जाति जाटव पता नि.

1889

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 1/6 मुल्लो बेवा मूला जाति जाटव पता नि. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 1/6 रामपति पुत्री मूला जाति जाटव पता नि. बंडपुरा जाखेर तहसील वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 1/6

5

0.0407

कृशि भूमि

भूमिस्वामी

820/1

बाबूलाल पुत्र रामस्वरूप जाति रावत पता नि. तेलीपुरा तहसील वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

कृशि भूमि 0.010

भूमिस्वामी

6 820/3

बाबूलाल पुत्र रामस्वरूप जाति रावत पता नि. तेलीपुरा तहसील वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

बाबूलाल पुत्र रामस्वरूप जाति रावत पता नि.

7

0.020

कृशि भूमि

भूमिस्वामी

821/1

तेलीपुरा तहसील वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी

0.0562

कृशि भूमि

8

भूमिस्वामी

821/3

बाबूलाल पुत्र रामस्वरूप जाति रावत नि० तेलीपुरा तहसील वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश ग्राम भूमिस्वामी

0.0104

कृशि भूमि

भूमिस्वामी

9 822/1

लक्ष्मीनारायण पुत्र सरवन जाति रावत पता नि. तेलीपुरा तहसील वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 1/2 धन्तूरी पुत्री सरवन जाति रावत पता नि. तेलीपुरा तहसील वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 1/2

0.010

कृशि भूमि

भूमिस्वामी

10 822/3

लक्ष्मीनारायण पुत्र सरवन जाति रावत पता नि. तेलीपुरा तहसील वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 1/2 धन्तूरी पुत्री सरवन जाति रावत पता नि. तेलीपुरा तहसील वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी 1/2

0.0015

कृशि भूमि

भूमिस्वामी

11

मुरारी पुत्र चिम्मन जाति जाटव पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

824/3

0.2338

कुल 11 सर्वे नं. में

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन. में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है । अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्त्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी

संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय / विक्रय, आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे ।

विशेष:-धारा 40(2 ) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे।

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1890

प्र.क्र. रीडर- 2022-23-2332

[मू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 सिहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5 (1 ) के अन्तर्गत]

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) के लिये ग्राम जाखेर, तहसील-बीरपुर, जिला-श्योपुर में कुल रकवा 0.9945 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।

अतः जिला-श्योपुर तहसील- बीरपुर के ग्राम जाखेर, प.ह.नं0-00026, रा.नि. वृत-01 में उक्त परियोजना के लिये 0.9945 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है:-

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

अर्जन का क्षेत्रफल

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

सर्वे नंबर

क्रः स.

0.0025

328 भूमिस्वामी

1

कृषि भूमि

बीरेन्द्र पुत्र भगरी जाति जाटव पता निवासी ग्राम सबलगढ हि. 1/2 हेमा पत्नि सियाराम जाति गुर्जर हि. 1/2 पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी

0.0390

भूमिस्वामी

2 326/3

कृषि भूमि

धनीराम पुत्र टुंडा हि0 47/550 , रामलखन पुत्र टुंडा हि० 47/550 , नरेश पुत्र टुंडा हि0 47/550 , धर्मेन्द्र पुत्र टुंडा हि0 47/550, रामहेती पुत्री टुंडा हि० 47/550 , भैरोंसिंह पुत्र मुन्ना हि0 40/550 . मुरारी पुत्री किशोरी हि० 1/14 , शिवनारायण पुत्र० किशोरी हि० 1/14 , राजेश पुत्र किशोरी हि0 1/14, कमला पुत्री किशोरी हि०1/14, गुडडी पुत्री किशोरी हि० 1/14, गीता पुत्री किशोरी हि0 1/14, किनती पुत्री किशोरी हि0 1/14 सभी जाति जाटव भूमिस्वामी वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश ।

0.0129

भूमिस्वामी

3 326/1

कृषि भूमि

धनीराम पुत्र टुंडा हि० 47/550, रामलखन पुत्र टुंडा हि0 47/550 , नरेश पुत्र टुंडा हि0 47/550, धर्मेन्द्र पुत्र टुंडा हि0 47/550, रामहेती पुत्री टुंडा हि० 47/550, भैरोंसिंह पुत्र मुन्ना हि0 40/550 , मुरारी पुत्री किशोरी हि01/14. शिवनारायण पुत्र किशोरी हि0 1/14, राजेश पुत्र किशोरी हि0 1/14, कमला पुत्री किशोरी हि०1/14 . गुडडी पुत्री किशोरी हि० 1/14, गीता पुत्री किशोरी हि0 1/14, किनती पुत्री किशोरी हि० 1/14 सभी जाति जाटव भूमिस्वामी वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश ।

0.0447

भूमिस्वामी

4

325/3

कृषि भूमि

रामप्रसाद पुत्र बुद्धूराम जाति रावत पता तेलीपुरा वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी ।

0.0300

भूमिस्वामी

325/1

5

कृषि भूमि

रामप्रसाद पुत्र बुद्धराम जाति रावत पता तेलीपुरा वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी ।

1891

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

6

0.0260

324/3 भूमिस्वामी

रामप्रसाद पुत्र बुधूराम जाति रावत पता तेलीपुरा वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी ।

कृषि भूमि

7

0,0562

324/1 भूमिस्वा‌मी

रामप्रसाद पुत्र बुधूराम जाति रावत पता तेलीपुरा वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी ।

कृषि भूमि

0.0450

भूभिस्वामी

B 338/2

कृषि भूमि

बाबूलाल पुत्र रामस्वरूप जाति रावत पता तेलीपुरा वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी । बाबूलाल पुत्र रामस्वरूप जाति रावत पता तेलीपुरा

0.0950

9

भूमिस्वामी

339/3

भूमि कृषि

वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी । बाबूलाल पुत्र रामस्वरूप जाति रावत पता तेलीपुरा

0.0625

भूमिस्वामी

339/1

10

कृषि भूमि

0.0503

भूमिस्वामी

341/3

11

वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी! रामप्रसाद पुत्र युद्धूराम जाति रावत पता तेलीपुरा वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी।

कृषि भूमि

0.0527

भूमिस्वामी

12 341/1

कृषि भूमि

रामप्रसाद पुत्र बुद्धूराम जाति रावत पता तेलीपुरा वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी । महेश पुत्र रामस्वरूप जाति रावत पता तेलीपुरा

0.0317

भूमिस्वामी

.13 342/1

कृषि भूमि

0.0548

भूमिस्वामी

342/3

14

वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी । महेश पुत्र रामस्वरूप जाति रावत पता तेलीपुरा वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी ।

कृषि भूमि

0.0837

15

भूमिस्वामी

12 349/1

कृषि भूमि

रामप्यारी बेवा केशव हि० 1/8, प्रीतम पुत्र केशव हि० 1/8 , गोपाल पुत्र केशव हि० 1/8 , हरिशंकर पुत्र केशव हि० 1/8, प्रेम पुत्री केशव हि० 1/8, सुआबाई पुत्री केशव हि० 1/8, लीला पुत्री केशव हि० 1/8 , सुनीता पुत्री केशव हि० 1/8 सभी जाति रावत तेलीपुरा श्योपुर मध्य प्रदेश ।

0.0107

16 /1 350/1 भूमिस्वामी

कृषि भूमि

बीरबल पुत्र बद्री हि०1/16, जगदीश पुत्र बद्री हि० 1/16, समगनेश पुत्र बद्री हि० 1/16, दुलारी पुत्री बद्री हि0 1/16, लक्ष्मीनारायण पुत्र सरवन हि० 1/4, धनतूरी पुत्री सरवन हि0 1/4, रामनाथ पुत्र रघुनन्दन हि० 1/16 , प्रहलाद पुत्र रघुनन्दन हि० 1/16, रामनाथी पुत्री रघुनन्दन हि01/16 . श्रीबाई पुत्री रघुनन्दन हि० 1/16 सभी जाति रावत वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश ।

0.0518

भूमिस्वामी

352/1

17

कृषि भूमि

धर्मवीर पुत्र रामचरण हि0 15/196, देवीसिंह पुत्र रामचरण हि0 15/196, धर्मबाई पुत्री रामचरण हि० 15/196, रूबी पुत्री रामचरण हि0 15/196, उम्मेद पुत्र इन्दर हि० 1/4, कलावती पत्नी ल्होबा हि० 1/4. सभी जाति रावत भूमिस्वामी रमेश पुत्र जीवनलाल हि019/196, महेश पुत्र जीवनलाल हि० 19/196 जाति गुर्जर भूमिस्वामी श्योपुर मध्यप्रदेश ।

0.0708

भूमिस्वामी

353/2

18

कृषि भूमि

पृथ्वीराज पुत्र चिम्मन जाति रावत पता तेलीपुरा सम्पूर्ण भाग भमिस्वामी ।

0.0512

भूमिस्वामी

19354/3

कृषि भूमि

नरेश पुत्र लख्मी हि० 1/7 , गोरेलाल पुत्र लख्म हि० 1/7. लालाराम पुत्र लख्मी हि० 1/7. भरोषी पुत्र लख्मी हि० 1/7, दिनेश पुत्र लख्मी हि० 1/7. रूमाली पुत्री लख्मी हि० 1/7, कोसा बेवा लख्मी हि० 1/7 सभी जाति रावत वीरपुर भूमिस्वामी मध्यप्रदेश ।

कृषि

भूमिस्वामी

340/1

20

0.0851 बनवारी पुत्र लटूर हि० 1/10 गिरधारी पुत्र लदूर [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1892

भूमि

हि० 1/10 , ब्रजमोहन पुत्र लटूर हि० 1/10. जसवंतसिंह पुत्र अंगद हि० 1/8 , रोशन पुत्र अंगद हि० 1/8, गजराज पुत्र अंगद हि0 1/8 नर्मदा बेवा भगवती हि0 1/64, देवेन्द्र पुत्र भगवती हि० 1/64, सुरेन्द्र पुत्र भगवती हि01/64, अरविन्द पुत्र भगवती हि० 1/64, उपेन्द्र पुत्र भगवती हि0 1/64 , सतेन्द्र पुत्र भगवती हि01/64, द्वारिका पुत्री भगवती हि० 1/64, मनीषा पुत्री भगवती हि0 1/64, विजयसिंह पुत्र हरविलास हि०1/40, बहादुर पुत्र हरिबिलास हि० 1/40 , अजय पुत्र हरबिलास हि० 1/40, जमुना पुत्री हरबिलास हि० 1/40, बीरबल पुत्र सोनपाल हि0 1/30, गोरे पुत्र सोनपाल हि० 1/30

0.0379

भूमिस्वामी

323/1

21

धनीराम पुत्र सोनपाल सभी जाति रावत भूमिस्वामी । रामप्रसाद पुत्र बुधूराम जाति रावत पता तेलीपुरा वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी ।

कृषि भूमि

0.9945

कुल 21 सर्वे नं० में

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार , अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों. के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है । सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजिंत नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे ।

विशेष:-धारा 40(2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

1893

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

प्र.क्र. रीडर- 2022-23-2333

[मू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5 (1 ) के अन्तर्गत]

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है , कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर- श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन ) के लिये ग्राम- तेलीपुरा तहसील- बीरपुर,जिला-श्योपुर में कुल अर्जित रकवा 0.6230 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।.

अतः जिला-श्योपुर तहसील-बीरपुर के ग्राम-तेलीपुरा ,प.ह.नं0-00026 , रा.नि. वृत-01 में उक्त परियोजना के लिये 0.6230 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जन प्रस्तावित किया जाता

अर्जन का क्षेत्रफल

हितबद्व व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

भूमि का प्रकार

स्वामित्व का प्रकार

सर्वे नंबर

क्र. सः

1

0.0930

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

3/1

रोशन पुत्र अंगद हि० 1/4, जसवंत सिंह पुत्र अंगद हि० 1/4 , गजराज पुत्र अंगद हि० 1/4, नर्मदा बेवा भगवती हि० 1/32, देवेंन्द्र पुत्र भगवती हि० 1/32 , सुरेन्द्र पुत्र भगवती हि0 1/32. अरविंद पुत्र भगवती हि० 1/32, उपेन्द्र पुत्र भगवती हि01 / 32 , सतेन्द्र पुत्र भगवती हि० 1/32, द्वारिका पुत्री भगवती हि0 1/32 , मनीषा पुत्री भगवती सभी जाति रावत भूमिस्वामी श्योपुर मध्यप्रदेश ।.

0.0935

2

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

4/3

रामप्रकाश पुत्र लख्मी जातिरावत पता तेलीपुरा वीरपुर भूमिस्वामी ।

0.0949

3

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

5/3

लालपति पुत्र शिवलाल जाति रावत पता बीरपुर श्योपुर ग्राम भूमिस्वामी ।

4

रामचरण पुत्र भौरू जाति रावत पत्ता बीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश 1/1 भाग भूमिस्वामी ।

0.1234

कृषिभूमि

भूमिस्वामी

15/2

5

0.2015

भूमिस्वामी कृषिभूमि

16/1

लक्ष्मीनारायण पुत्र सरवन हि० 1/4, धनतूरी पुत्री सरवन हि0 1/4, रामनारायण पुत्र पांच्या हि० 1/14. शिवनारायण पुत्र पांच्या हि० 1/14, बलवीर पुत्र पांच्या हि०1/14, रघुवीर पुत्र पांच्या हि० 1/14, रजनी पुत्री पांच्या हि० 1/14, रेशा पुत्री पांच्या हि० 1/14 कलावती बेवा पांच्या हि० 1/14 सभी जाति रावत वीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश ।

0.0167

कृषिभूमि

6

भूमिस्वामी

48/1

अजुद्वी वेवा झींगुरिया मांगीलाल तेज सिंह भूपसिंह पुत्रगण झींगुरिया कमला रामन्ती पुत्रीयां झींगुरिया [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1894

जाति जाटव पता निवासी ग्राम समान भाग भूमिस्वामी ।

कुल 06 सर्वे नं० में

0.6230

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने , अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे ।

विशेष:-धारा 40(2 ) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

शिवम वर्मा , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

1895

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला नरसिंहपुर मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश , शासन

राजस्व विभाग

नरसिंहपुर , दिनांक 17 मार्च 2023 क्र.-54-भू-अर्जन-2023

प्ररूप

(नियम 10 देखे)

धारा 19 (1 ) के तहत् पुनर्वासन एवं पुनर्व्यावस्थापन संशोधित घोषणा का प्रकाशन

सचिव, राजस्व विभाग

रा०मा० क. 14/अ-82/2022-23 मौजा ग्राम- खिरेंटी प.ह.नं.- 7 तहसील- सांईखेडा

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण एवं पहुंचं मार्ग निर्माण ग्राम खिरेंटी नंबं. 93 प.ह.नं. 7 तहसील सांईखेडा जिला नरसिंहपुर में कुल 1.893 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है । इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू- खंड है, जो 1.893 हेक्टेयर है ग्राम खिरेंटी तहसील. सांईखेडा जिला नरसिंहपुर में है । जिसका विस्तृत ब्यौरा अधिसूचना कं. 42 / भू अर्जन / 2023 नरसिंहपुर दिनांक 01.03.2023 में जारी किया गया था जिसमें सरल कं. 04 में टंकण त्रुटिवश 136/3 , 137/4 एवं 149/2 में अर्जित रकबा का 0.080 हेक्टेयर का प्रकाशन नही होने से पुनः उक्त खसरा नम्बर का निम्नानुसार प्रकाशन किया जा रहा है-

ग्राम खिरेंटी तह० सांईखेडा प.ह.नं. 7

खसरा नं०

स.क्र.

हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता

अर्जित रकबा हे०

स्वामित्व का प्रकार

4

5

3

2

1

0.080

भूमि स्वामी

4 माखनसिंह पिता मनोहरलाल किरार सा. खिरैटी

136/3, 137/4, 149/2

0.080

कुल योग

1 यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन , पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक जांच करने के पश्चात् की गयी है ।

2 कार्यपालन यंत्री रा.अं.बा.लो. सा. नहर संभाग नरसिंहपुर के पत्रांक 136 दिनांक 24.01.2023 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नही होता है ।

३ चिनकी बोरास बराज संयुक्त बहुउ‌द्देशीय परियोजना के निर्माण एवं पहुंच मार्ग निर्माण हेतु हितबद्ध व्यंक्तियों में से किसी भी व्यक्ति का विस्थापन नही होने से धारा 19 की उपधारा (2 ) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नही है ।

4 उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें है, खान और खनिज के ऐसे भागों, में जिन्हे उस प्रयोजन, जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है, को छोडकर आवश्यक नही है ।

5 जिला भू अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है।

ऋजु बाफना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1896

विभाग प्रमुखों के आदेश संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश , मध्यप्रदेश , भोपाल

"कचनार " , ई-5 , पर्यावरण परिसर , अरेरा कालोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास , भोपाल

भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2023 क्र. 1573- वि.यो.-642- बड़वानी- नग्रानि-2023

सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि बड़वानी निवेश क्षेत्र के लिए बड़वानी विकास योजना, 2035 का प्रारूप म.प्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा -18 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट- https://mptownplan.gov.in/LU-pael/Khargone/Brwni2035D.pdf कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं : - पर तथा

1. आयुक्त, इन्दौर संभाग , इन्दौर, म.प्र.

2. कलेक्टर, जिला बड़वानी, म.प्र.

3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी , नगर पालिका परिषद बड़वानी म.प्र.

4. सहायक संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय खरगोन, म.प्र.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप बड़वानी विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , खरगोन या ई- मेल आईडी [email protected] में इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है ।

मुकेश चन्द गुप्ता, वि.क.अ. सह-आयुक्त सह- संचालक.

1897

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

Bhopal , the 24th March 2023 No. 1573 - D.P.- 642- Barwani - TCP - 2023

NOTICE

Notice is hereby given that the Barwani Development Plan , 2035 for Barwani Planning area has been published as under in accordance with the provisions of sub section (2 ) of section 23 read with sub - section [ 1 ] of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 ( No.23 of 1973 ) , a copy thereof is available for inspection on Directorate's website:-

https://mptownplan.gov.in/LU-panel/Khargone/Brwni2035D.pdf and at

following offices during office hours namely

1. Commissioner , Indore Division , Indore , M.P.

2. Collector , District- Barwani , M.P.

3. Chief Municipal Officer , Nagar Palika Parishad , Barwani .

4. Assistant Director, Town and Country Planning , District office, Khagone .

Ifthere be any objection or suggestion with respect to the said Barwani Draft Plan , the same may be submitted in writing to the Assistant Director , Town and Country Planning , Khargone or mail on Email - id- [email protected] before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration .

MUKESH CHAND GUPTA , OSD - Cum-Commissioner- Cum -Director .

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

1898

बड़वानी

विकास योजना 2035 (प्रारुप)

' मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के प्रावधानान्तर्गत प्रकाशित

संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश

मध्यप्रदेश, भोपाल

1899

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1]

प्रस्तावना

बड़वानी नगर, मध्य प्रदेश के इंदौर संभाग का दक्षिण- पश्चिम निमाड़ जिले का मुख्यालय नगर है । जिले के दक्षिण में सतपुड़ा एवं उत्तर में विंध्याचल पर्वत श्रेणियां है । यह नगर नर्मदा नदी (राजघाट) से 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है । नगर से लगकर राष्ट्रीय राज्य मार्ग क्रमांक- 347- बी (खण्डवा - बड़वानी मार्ग ) गुजरता है, नगर के दक्षिण से होकर बड़वानी- सेंधवा राजमार्ग क्रमांक-39 एवं बड़वानी- पाटी- खेतिया राजमार्ग क्रमांक 36 गुजरते है । यह नगर प्रदेश के अन्य बड़े नगरों जैसे इन्दौर, भोपाल , उज्जैन, धार , खण्डवा, खरगोन इत्यादि से जुड़ा हुआ है । रेल मार्ग द्वारा सम्पर्क स्थापित न होने के कारण नगर का समुचित विकास नहीं हो सका । क्षेत्रीय महत्व एवं कार्यकलापों की दृष्टि से नगर जिला प्रशासनिक केन्द्र, कृषि उत्पाद आधारित व्यापारिक केन्द्र के रूप में जाना जाता है ।

बड़वानी विकास योजना 2015 म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 (1 ) के अंतर्गत म.प्र. शासन , आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 3-68-2004-32 भोपाल , दिनांक 07.12.2004 द्वारा अनुमोदित होकर उक्त सूचना के मध्यप्रदेश रापजत्र मे प्रकाशन दिनांक 17.12.2004 से प्रभावशील है । वर्तमान में विकास योजना का पुनर्विलोकन कर जी.आई.एस. आधारित बड़वानी विकास योजना 2035 प्रारूप का प्रकाशन किया जा रहा है ।

नगर का बहुआयामी केन्द्र के रूप में विकास करने के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुये बड़वानी विकास योजना 2035 (प्रारूप) 1.40 लाख की अनुमानित जनसंख्या हेतु तैयार की गई है । विकास योजना में आवासीय , वाणिज्यिक, मिश्रित, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, आमोद - प्रमोद, परिवहन एवं नगरीय अधोसंरचना के उन्नयन के प्रस्ताव दिये गये है । इस विकास योजना में पारंपरिक भूमि उपयोग निर्धारित करते हुये नगर के अलावा आवश्यकता के अनुरूप मिश्रित उपयोग भी प्रस्तावित किया गया है ।

इस योजना को तैयार करने में सुदूर संवेदन तकनीक एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग किया गया है । सर्व साधारण एवं संस्थाओं से आपत्ति / सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रारूप योजना प्रकाशित की जा रही है । मुझे आशा है कि नागरिक गण अपने व्यवहारिक एवं सृजनशील एवं रचनात्मक सुझावों को प्रस्तुत करेगें, ताकि उनके सक्रिय योगदान से इस योजना को अंतिम रूप देकर ओर प्रभावशील किया जा सके ।

मुकेश चन्द गुप्ता, आयुक्त-सह-संचालक.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

1900

बड़वानी विकास योजना संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश, भोपाल

योजना दल

संयुक्त संचालक

सी.के. साधव

एस.के. मुदगल

डॉ. अमित कुमार गजभिये

सहायक संचालक

इन्दुत्रिपाठी

एम.एल.वर्मा

कर्मचारीगण

अरविंद सक्सेना युवराज सिंह चौहान

अनिल सक्सेना रजनी सिंह आरख

सर्वेश पिड़िहा पप्पू सिंह रोमड़े

किरण सोलंकी

सरिता ठाकुर

चेतन पॉचपाण्डें

मानसी गुज्जेवार

म.प्र. विज्ञान और प्रौद्योगिकी परिषद (LU & USD ) का दल

श्रीमती रश्मि शर्मा डॉ. विवेक कटारे

प्रोजेक्ट कोर्डिनेटर, अमृत हेड , प्रिंसिपल साइंटिस्ट 1901

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

विषय सूची

विवरण

क्रं.

प्रस्तावना

योजना दल

विषय सूची

सारणी सूची

मानचित्र सूची

आकृति सूची

अध्याय-1
नियोजन   दृष्टिकोण एवं उद्देश्य एवं कार्य प्रणाली
   1.1    नियोजन हेतु प्रयास
   1.2    नियोजन प्रस्ताव
   1.3    विकास योजना तैयार करने में सुदूर संवेदन तकनीक एवं
          भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग
  1.3.1   बड़वानी विकास योजना
  1.3.2   सुदूर संवेदन
  1.3.3   भौगोलिक सूचना प्रणाली
   1.4    अध्ययन क्षेत्र एवं स्थिति
   1.5    क्रियान्वयन परिदृश्य
   1.6    बड़वानी विकास योजना 2031 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन
  1.6.1   आवासीय
  1.6.2   मिश्रित
  1.6.3   वाणिज्यक
  1.6.4   औद्योगिक
  1.6.5    सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक
  1.6.6    सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें
  1.6.7    आमोद-प्रमोद

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1902

विवरण

क्र.

1.6.8 यातायात एवं परिवहन

1.7 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग

योजना की अवधारणा

1.8

1.9 उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली

उद्देश्य

1.9.1

कार्यप्रणाली

1.9.2

जनसंख्या आंकलन पद्धति

1.9.3

1.9.4 मानकों की व्याख्या

थिमेटिक मानचित्रीकरण

1.10

यातायात संरचना

1.10.1

1.10.2 भूमि उपयोग / भूमि आच्छादन

1.10.3 ढ़लान

1.10.4 मृदा

1.10.5 बाढ़ आपदा

जल स्त्रोत

1.10.6

1.10.7 भूकम्प आपदा परिक्षेत्र

1.10.8 भूमि मूल्य

ग्राम/वार्ड सीमा

1.10.9

1.11 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता

1.12 भूमि उपयोग का आवंटन

अध्याय-2

अध्ययन एवं विश्लेषण

2.1 क्षेत्रीय एवं उपक्षेत्रीय संदर्भ

2.1.1 क्षेत्रीय परिदृश्य

2.1.2 क्षेत्रीय संदर्भ में महत्व

निवेश क्षेत्र

2.2 1903

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

 क्रं.                          विवरण
 2.3    नगर पालिका परिषद् क्षेत्र
 2.4    नगर के मुख्य कार्यकलाप
 2.5    नगरीय विस्तार
 2.6    दर्शनीय स्थल
 2.7    जनसांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण
2.7.1   जनसंख्या विश्लेषण
 2.8    जनसंख्या लिंगानुपात
 2.9    शिशु जनसंख्या
2.10    अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या
2.11    साक्षरता
2.12    आर्थिक स्थिति
2.13    कार्यशील जनसंख्या
2.14    जनसंख्या घनत्व
2.15    नगर जनसंख्या परिवर्तन

2.16 निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या

गंदी बस्तियां

2.17

2.18 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता

2.18.1 वर्तमान भूमि उपयोग

भू- संरचना विज्ञान (जियोमॉर्फोलॉजिकल) उपखण्ड

2.18.2

2.18.3 मिट्टी की जानकारी

ढ़लान

2.18.4

2.18.5 बाढ़ आपदा

2.18.6 भूकम्प आपदा परिक्षेत्र

2.18.7 जल स्त्रोत बफर

भूमिगत जल संभावना

2.18.8 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1904

विवरण

क्रं.

भूमि अवक्रमण

2.18.9

मार्ग संरचना

2.18.10

भूमि मूल्य

2.18.11

2.19 नगरीय भूमि उपयुक्तता विकल्प

अध्याय-3

प्रस्तावित यातायात संरचना एवं नगरीय अधोसंरचना

3.1 यातायात संरचना

अंतर्नगरीय यातायात

3.1.1

नगरीय यातायात

3.1.2

मार्गों का श्रेणीक्रम

3.2

क्षेत्रीय मार्ग

3.2.1

3.2.2 वृत्तीयमार्ग

3.2.3 मुख्य नगरीय मार्ग

खण्ड स्तरीय मार्ग

3.2.4

उपखण्ड स्तरीय मार्ग

3.2.5

स्थानीय मार्ग

3.2.6

पादचारी मार्ग

3.2.7

मध्य क्षेत्र

3.3

मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

3.4

3.5 यातायात प्रणाली में सुधार

3.5.1 मार्ग संगमों का सुधार

यातायात अवसान केन्द्र

3.6

वाहन विराम स्थल

3.7

नगरीय अधोसंरचना

3.8

जलप्रदाय

3.8.1

जल- मल निकासी

3.8.2 1905

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

विवरण

क्रं.

3.8.3 विद्युत प्रदाय

3.8.4 ठोस अवशिष्ट प्रबंधन

3.8.5 शैक्षणिक

स्वास्थ्य

3.8.6

3.9 अन्य सुविधायें

अध्याय-4

विकास योजना प्रस्ताव 2035

विकास योजना 2035 की अवधारणा

4.1

4.2 प्रस्तावित भूमि उपयोग

आवासीय

4.2.1

4.2.2 मिश्रित

वाणिज्यिक

4.2.3

औद्योगिक

4.2.4

4.2.5 सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक

4.2.6 सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें

आमोद-प्रमोद

4.2.7

4.2.8 यातायात एवं परिवहन

4.3 आवास आवश्यकता

निवेश ईकाईयां

4.4

4.4.1 निवेश ईकाई क्रमांक-1

निवेश ईकाई क्रमांक-2

4.4.2

4.4.3 निवेश ईकाई क्रमांक-3

4.5 असंगत भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना

कार्यकेन्द्र

4.5.1

4.5.2 व्यापार एवं वाणिज्यिक

4.5.3 नगर स्तरीय वाणिज्यिक केन्द्र भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1906

विवरण

क्र.

कार्यालय

4.5.4

नगरीय धरोहर एवं संरक्षित क्षेत्र

4.5.5

अनौपचारिक सेक्टर

4.6

4.7 पुनर्विकास क्षेत्र

ग्राम आबादी विस्तार

4.8

4.9 कमजोर आय वर्ग के लिए प्रावधान

अध्याय-5

विकास नियमन 2035

5.1 प्रवृत्तशीलता

क्षेत्राधिकार

5.2

परिभाषायें

5.3

5.4 भूमि उपयोग परिक्षेत्र

आवासीय

5.5

5.5.1 नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन

5.6 समूह आवास

5.7 बहुविध बहुमंजिली ईकाई निर्माण

5.8 फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा

मिश्रित उपयोग

5.9

मिश्रित उपयोग नियमन

5.9.1

मिश्रित उपयोग के मार्गदर्शी सिद्धांत

5.9.2

5.9.3 मिश्रित उपयोग की सामान्य शर्ते

वाणिज्यिक

5.10

अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

5.11

मध्य क्षेत्र

5.12

औद्योगिक

5.13

औद्योगिक विकास के मानक

5.13.1 1907

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

विवरण

क्रं.

5.14 सामुदायिक सुविधायें / सेवायें हेतु नियमन

सामुदायिक सुविधायें तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के

5.15

मापदण्ड

यातायात

5.16

5.16.1

यातायात नगर / मैकेनिक नगर / लॉजिस्टिक हब / निजी बस स्थानक

यातायात नगर/ मैकेनिक नगर के मानक

5.16.2

5.17 ईंधन भराव एवं भराव सह- सेवा केन्द्र के मानक

5.18 शॉपिंग मॉल / खुला मॉल

5.19

होस्टल , वर्किंग वूमन होस्टल, रेस्ट/ गेस्ट हाउस, लॉजिंग / बोर्डिंग

5.20 बारात घर / मांगलिक भवन / कल्याण मण्डपम/ कम्युनिटी हॉल

5.21 होटल हेतु मापदण्ड

शीतकेन्द्र / वेयर हाउस / गोदाम / अन्य भण्डारण केन्द्र के लिए

5.22

मापदण्ड

5.23 छविगृहों के लिए मापदण्ड

मल्टीप्लेक्स

5.24

मैरिज गार्डन

5.25

5.26 आमोद-प्रमोद

5.27 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन

5.28 नगरीय विरासत वाले क्षेत्रों हेतु नियमन

5.29 नगरीय रुपांकन एवं वास्तुकला नियंत्रण नियमन

5.30 उपयोग परिसर में स्वीकृत / स्वीकार्य गतिविधियां

5.31 उपयोग परिसर में स्वीकृत उपयोग / उपयोग गतिविधियां

5.32 विकास अनुज्ञा की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया

5.33

विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया (प्रस्तावित भू-उपयोग) [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1908

विवरण

क्रं.

अध्याय-6

विकास योजना क्रियान्वयन

6.1 विकास योजना का क्रियान्वयन

योजना क्रियान्वयन की नीति

6.2

6.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम

6.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना

नियंत्रित विकास

6.4.1

6.4.2 अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन

6.4.3 एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना

6.5 योजना एवं कार्यक्रम

6.6 प्रथम चरण क्रियान्वयन

6.6.1 प्रथम चरण लागत

संसाधन गतिशीलता

6.6.2

योजना पर्यवेक्षण तंत्र

6.7

6.8 नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति का गठन

6.8.1 वार्षिक विकास प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरणं

6.9 योजना की व्याख्या

परिशिष्ट 1909

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

सारणी सूची

विवरण

सारणी क्रं.

अध्याय-1

1- सा-1 Raw Images Standards

1-सा-2 Geo - Spatial Data Content Standards

1-सा-3

बड़वानी विकास योजना 2015 के क्रियान्वयन का

मूल्यांकन

1-सा-4 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग

1-सा-5 Road : Geo Spatial Data Content

1- सा-6 Bridges/Flyovers : Geo - Spatial Data Content

1-सा-7 Building Footprint : Geo - Spatial Data Content

1-सा-8 Water Bodies : Geo - Spatial Data Content

1-सा-9

Administrative Boundaries : Geo - Spatial Data Content

1-सा-10 Planning Boundaries : Geo - Spatial Data Content

1-सा-11 Municipal Boundaries : Geo - Spatial Data Content

अध्याय-2

2- सा-1 बड़वानीः अन्य प्रमुख नगरों की दूरी

2-सा-2 बड़वानी निवेश क्षेत्र

2-सा-3 संभाग में जनसंख्या विवरण एवं लिंग अनुपात (जिला वार)

2-सा-4

वार्ड वार कुल जनसंख्या, शिशु जनसंख्या, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, जनसंख्या व साक्षरता

2-सा-5 जनसंख्या लिंगानुपात

2-सा-6 शिशु जनसंख्या

2-सा-7 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या

साक्षरता प्रतिशत

2-सा-8

2-सा-9 बड़वानीः कार्यशील जनसंख्या (सहभागिता)

2-सा-10 बड़वानी : व्यवसायिक संरचना [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1910

विवरण

सारणी क्रं .

वार्ड वार जनसंख्या घनत्व

2-सा-11

जनसंख्या घनत्व

2-सा-12

2- सा-13 बड़वानीः दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर

2-सा-14 जनसंख्या की अनुमानित पद्धति

गंदी बस्ती

2- सा-15

2-सा-16 वर्तमान भूमि उपयोग क्षेत्रफल

जियोमॉर्फोलॉजिकल उपखण्ड एवं क्षेत्रफल

2- सा-17

2-सा-18 मिट्टी की संरचना के विभिन्न प्रकार

2-सा-19 ढलान के विभिन्न श्रेणी के अंतर्गत क्षेत्रफल

जल स्त्रोत बफर क्षेत्रफल

2- सा-20

2- सा-21 भूमिगत जल संभावना

2- सा-22 भूमि अवक्रमण

मार्ग संरचना बफर क्षेत्रफल

2- सा-23

2-सा-24

Weighted Index For Composite Land Suitability [Model-1]

2-सा-25

Weighted Index For Composite Land Suitability [Model- 2 ]

2-सा-26

Weighted Index For Composite Land Suitability [Model- 3]

2-सा-27 Land Suitability Area [ Model - 1 ]

2-सा-28 Land Suitability Area [ Model - 2 ]

2-सा-29 Land Suitability Area [Model - 3 ]

अध्याय-3

3-सा-1 वर्तमान भूमि उपयोग (मध्य क्षेत्र)

3- सा-2 मध्य क्षेत्र के प्रमुख मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

3-सा-3

3-सा-4 जल आपूर्ति आवश्यकता का अनुमान

3-सा-5 सीवेज का अनुमान 1911

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

विवरण

सारणी क्रं.

3-सा-6 विद्युत आपूर्ति मांग का विश्लेषण

ठोस अपशिष्ट उत्पादन 2035

3-सा-7

अध्याय-4

4-सा-1 प्रस्तावित भूमि उपयोग 2035

4-सा-2 अनुमानित परिवार एवं आवास आवश्यकतायें

4-सा-3 निवेश ईकाईवार भूमि उपयोग

4-सा-4 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना

अध्याय-5

उपयोग परिक्षेत्र

5- सा-1

5-सा-2 आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड

5-सा-3 वाणिज्यिक भूखण्ड के विकास मापदण्ड

वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास मापदण्ड

5-सा-4

5-सा-5 वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक

5-सा-6 बड़वानी: अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

5-सा-7

मध्य क्षेत्र : फर्शी क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर. ) तथा भूखण्ड आच्छादन

5-सा-8

वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्रों में मार्गों की चौड़ाई एवं फर्शी क्षेत्र अनुपात

5-सा-9

वर्तमान वाणिज्यिक अन्य मार्गों की चौड़ाई एवं फर्शी क्षेत्र अनुपात

5-सा-10 सामुदायिक सुविधायें / सेवायें हेतु नियमन

यातायात नगर के मानक

5-सा-11

5-सा-12 यातायात नगर में सुविधाओं के मापदण्ड

5- सा-13 खुले स्थलों एवं आमोद- प्रमोद क्षेत्रों के मापदण्ड

5-सा-14 उपयोग परिसर में स्वीकृत / स्वीकार्य गतिविधियां

अध्याय-6

योजना क्रियान्वयन की लागत 2035

6-सा-1

प्रथम चरण क्रियान्वयन लागत

6-सा-2 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

1912

मानचित्र सूची

विवरण

मानचित्र क्रं.

अध्याय-2

2.1

बड़वानी शहर की स्थिति

2.2

बड़वानी निवेश क्षेत्र

नगरीय विस्तार

2.3

2.4

बड़वानी वार्ड

2.5 वार्ड वार जनसंख्या लिंगानुपात

2.6 वार्ड वार शिशु जनसंख्या लिंगानुपात

2.7

वार्ड वार शिशु जनसंख्या

2.8 वार्ड वार अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति जनसंख्या

वार्ड वार साक्षरता प्रतिशत

2.9

2.10 वार्ड वार कार्यशील (सहभागिता) जनसंख्या

वार्ड वार जनसंख्या घनत्व

2.11

2.12 बिल्डिंग फूटप्रिंट

2.13 वर्तमान भूमि उपयोग

जियोमॉर्फोलॉजी

2.14

2.15 मिट्टी की संरचना

लिथोलॉजी

2.16

2.17

ढलान

डिजिटल ऐलीवेशन मॉडल

2.18

2.19 कंटूर

2.20 भूकंप जोन

जल स्त्रोत बफर

2.21

ग्राउण्ड वॉटर प्रोस्पेक्टस

2.22

2.23 भूमि अवक्रमण 1913

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

विवरण

मानचित्र क्रं.

2.24

मार्ग बफर

2.25 शासकीय भूमि मानचित्र

2.26 नगर भूमि उपयुक्तता (मॉडल-1 )

2.27 नगर भूमि उपयुक्तता (मॉडल-2 )

2.28 नगर भूमि उपयुक्तता (मॉडल -3 )

अध्याय-3

वर्तमान यातायात संरचना

3.1

3.2

प्रस्तावित यातायात संरचना

3.3

बस स्थानक

3.4 सामुदायिक शौचालय

3.5

मोबाईल टॉवर

3.6

ए.टी.एम.

अध्याय-4

4.1 प्रस्तावित भूमि उपयोग 2035 (प्रारुप)

4.2

निवेश इकाई

अध्याय-6

प्रथम चरण क्रियान्वयन

6.1

अध्याय-1

    1.1       बड़वानी शहर                                          1
    1.2      जी.आई.एस. योजना में बड़वानी शहर                       6
    1.3      उद्देश्य एवं कार्य प्रणाली                            19
अध्याय-2
    2.1      धोबड़िया तालाब                                        29
    2.2       नगर पालिका परिषद् बड़वानी                            32
    2.3      बावनगजा                                               33
    2.4      जनसंख्या आंकलन                                        45
अध्याय-3
    3.1      सड़क मार्ग                                            60

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1914

अध्याय-1

नियोजन दृष्टिकोण एवं कार्यप्रणाली

आकृति 1.1 बड़वानी शहर

नगर नियोजन एक सतत् प्रक्रिया है , जिसके द्वारा क्षेत्रीय , नगरीय एवं स्थानीय संदर्भ में विकास के दबाव एवं आवश्यकता के अनुरुप आर्थिक विकास एवं उन्नत जीवन स्तर की प्राप्ति की आकांक्षा की जाती है । इसके लिए शासकीय / अर्धशासकीय एवं निजी संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि, वे विकास योजना में दिये गये भू- उपयोगों के प्रस्तावों को ग्राह्य करते हुए नगर नियोजन में अपनी सक्रिय सहभागिता निभाये, जिससे नगर का सर्वांगीण विकास हो सके ।

बड़वानी नगर, विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वतमाला के मध्य नर्मदा नदी के समीप स्थित एक मध्यम श्रेणी का नगर है । यह जिला प्रधानतः एक आदिवासी बाहुल्य जिला है जो इन्दौर राजस्व संभाग के पश्चिम निमाड़ जिले के विभाजन के पश्चात् नये जिले का मुख्यालय है ।

भूमि, सम्पूर्ण पर्यावरण का एक घटक है एवं मानव बस्तियां बसाने हेतु भूमि की आवश्यकता होती है । नगरीय क्षेत्र के अध्ययन एवं विश्लेषण से स्पष्ट है कि, द्रुतगति से एवं नियोजन सिद्धांतों के विपरीत नगरीय क्षेत्र का बेतरतीब फैलाव, जनसंख्या वृद्धि का दबाव, इसका मुख्य कारण है, जिसके फलस्वरुप अधोसंरचना सुविधाओं में कमी आयी है । नगर की भौगोलिक संरचना के कारण जैसे कि, बड़वानी नगर के आस - पास स्थित पहाड़ियो के कारण विकास प्रभावित हुआ है । बड़वानी 1915

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

नगर मध्यम श्रेणी के नगर के रुप में तेजी से उभर रहा है , जिस कारण नगर में विकास की संभावनायें बढ़ी है । फलस्वरुप नगर की विकास योजना के पुनर्विलोकन की आवश्यकता है ।

पर्यावरण की दृष्टि से नगर नियोजन एवं भूमि का उपयोग सुसंगत आधार पर किया जाना चाहिए । उपरोक्त संदर्भ में नगर की विकास योजना के पुनरीक्षण के समय आवश्यकता अनुसार संशोधन, जनसंख्या वृद्धि तथा नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने की दृष्टि से किया जाता है ।

GIS

geographic information system

आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अटल नवीनीकरण एवं शहरी परिवर्तन मिशन के अंतर्गत वर्ष 2015 में देश के सभी शहरों हेतु अधोसंरचना जैसे पानी की आपूर्ति, सीवेज कनेक्शन, बिजली , परिवहन , हरित क्षेत्र, सीवरेज सुधार, बाढ़ को कम करने के लिए वर्षा जल नाले, पैदल मार्ग , गैर मोटरीकृत और सार्वजनिक परिवहन सुविधायें , पार्किंग स्थल, बच्चों के लिए हरित स्थलों, पार्कों एवं मनोरंजन केन्द्रों का विकास और उन्नयन करके शहरों की भव्यता बढ़ाने के उद्देश्य से देश में संचालित की गई है । इस योजना के माध्यम से चयनित शहरों की विकास योजना सुदूर संवेदन तकनीकी उपग्रह चित्र एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली से तैयार चित्र की सहायता से उपरोक्त सुविधाओं को अंकित कर विस्तृत विकास योजना तैयार किया जाना है । इस योजना की उपयोजना के अंतर्गत चयनित शहरों की विकास योजना में सुदूर संवेदन तकनीकी उपग्रह चित्र (रिमोट सेंसिंग ) एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का महत्वपूर्ण योगदान है । इस योजना की उपयोजना के अंतर्गत मध्यप्रदेश के चयनित शहरों की विकास योजना में सुदूर संवेदन तकनीक से (रिमोट सेंसिंग ) एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली (GIS तकनीक) का उपयोग कर, विकास योजना तैयार करने हेतु मापदण्ड ( Design & Standards) दिये गये है । इस पद्धति के आधार पर वर्तमान भूमि उपयोग , जनसांख्यिकी , सर्वेक्षण में प्राप्त विभिन्न आंकड़ों का वैज्ञानिक पद्धति के माध्यम से नियोजन दृष्टिकोण को आधारित कर बड़वानी विकास योजना 2035 (प्रारुप ) तैयार किया गया है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1916

1.1 नियोजन हेतु प्रयास

बड़वानी विकास योजना 2015 नगर के सुनियोजित विकास हेतु प्रथम प्रयास था। बड़वानी विकास योजना 2015 मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 3-68-2004-32 भोपाल, दिनांक 07.12.2004 द्वारा अंगीकृत होकर उक्त सूचना के मध्यप्रदेश राजपत्र मे प्रकाशन दिनांक 17.12.2004 से प्रभावशील की गई है, जो वर्तमान में प्रभावशील है । विकास योजना में वर्ष 2015 की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए नियोजन प्रस्ताव दिये गये थे ।

विकास योजना 2015 के उद्देश्य एवं लक्ष्य :-

भूमि का समुचित एवं उपयुक्त सक्षम उपयोग ।

समुचित तथा उपयुक्त आवासीय क्षेत्र का प्रस्ताव ।

कुशल परिवहन प्रणाली का विकास जिसमें यात्री एवं मॉल यातायात सुरक्षित एवं द्रुतगति से हो सके ।

नगरीय गतिविधियों से सामंजस्यपूर्ण वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपयोग हेतु समुचित भूमि का प्रावधान ।

मूलभूत सेवा सुविधाओं का समुचित प्रावधान ।

प्राकृतिक भूदृश्य पर्यावरण का संरक्षण ।

कार्य केन्द्रों का विकेन्द्रीकरण एवं आवासीय क्षेत्रों तथा कार्य केन्द्रों के मध्य सुरक्षित तथा सुविधाजनक मार्ग संरचना ।

गंदी बस्तियों का पर्यावरण सुधार एवं पुनर्स्थापन ।

योजना के पुनर्विलोकन तथा उपान्तरण के अध्ययन के लिये दिशा निर्धारण के बिन्दु निम्नानुसार है :-

विकास योजना के लिए वर्ष 2035 तक भावी जनसंख्या का अनुमान तथा विभिन्न उपयोगों हेतु भूमि की आवश्यकता का आंकलन ।

आर्थिक गतिविधियों के संचालन हेतु आवश्यक अधोसरंचना का आंकलन ।

सार्वजनिक सेवा सुविधाओं का पूर्वानुमान ।

क्षेत्रीय एवं नगरीय कार्यकलापों के दक्षतापूर्व निष्पादन हेतु उपयुक्त परिवहन संरचना ।

1917

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

असंगत एवं अकार्यक्षम भू- उपयोगों का अध्ययन एवं उपयोगिता अनुसार परिवर्तन ।

विकास योजना में निहित प्रस्तावों के अंतर्गत नगर का विस्तार, विकास योजना क्रियान्वयन की पद्धति जो नागरिकों के सक्रिय सहभागिता पर आधारित है, एवं नियोजित विकास प्रक्रिया को समाहित किया गया है । शासकीय विभागों के स्वीकृत विकास प्रस्तावों को भी विकास योजना में समायोजित किया गया है । क्रियान्वयन की दृष्टि से, विशिष्टता के आधार पर यह प्रस्ताव है कि, भूमि के बड़े भू-भाग को विस्तृत किया जावें तथा सार्वजनिक सेवा एवं सुविधायें उपलब्ध हो ।

नियोजन प्रस्ताव

1.2

नियोजन की अवधारणा में समयानुसार बदलाव आया है एवं विकास योजना तैयार करना अब संतुलित विकास पर केन्द्रित है । बड़वानी विकास योजना 2035 तैयार करते समय जी.आई.एस. योजना के मापदण्ड एवं मानक के आधार पर आंकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण कर प्रस्ताव किये गये है ।

बड़वानी नगर की भावी विकास योजना 2035 में सभी संबंधित विकास के पहलुओं का समन्वय कर मूल सिद्धांतों के आधार पर तैयार किया जाना आवश्यक है । बड़वानी नगर का विकास बहुआयामी पहलुओं जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि उत्पादन, कृषि आधारित उद्योग , पर्यटन, क्षेत्रीय मॉल वितरण केन्द्र, वाणिज्यिक, व्यापार एवं औद्योगिक सेवा केन्द्रों आदि को ध्यान में रखकर किया जाना प्रस्तावित है ।

विकास योजना की रचना निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए बनाई जा सकती है: - योजना के लिए भावी जनसंख्या का अनुमान तथा विभिन्न उपयोगों हेतु भूमि की आवश्यकता का आंकलन ।

नगर का आकार- प्रकार एवं माप ।

सघन विकास ।

नगरीय प्रबंधन में जन-यातायात व्यवस्था , सरल एवं सामान्य पहुँच के साथ ।

नगरीय जीवन स्तर में उत्तरोत्तर गुणात्मक सुधार के साथ, भौतिक, नैतिक एवं स्वास्थ्य में वृद्धि ।

नगर की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विरासत का पोषण एवं परिमार्जन ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1918

नगर नियोजन में नागरिकों की अधिकतम सहभागिता को प्रोत्साहन ।

नगर के भौतिक एवं आर्थिक स्वरुप की गतिशीलता में तीव्रता लाना ।

मूलभूत जीवन आधार प्रणाली के संसाधनों को पुनर्चक्रीकरण के द्वारा अनुरक्षित करना ।

अधोसंरचना एवं सार्वजनिक सेवाओं एवं सुविधाओं का आंकलन ।

1.3 विकास योजना तैयार करने में सुदूर संवेदन तकनीक एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग

1.3.1 बड़वानी विकास योजना बडवानी विकास योजना जी.आई.एस. आधारित योजना है जिसमें सुदूर संवेदन तकनीक एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करना सुनिश्चित किया गया है । इस विकास योजना में सभी आधार भूत सुविधाओं को दृष्टिगत रखतें हुए प्रस्ताव दिये गये है ।

इस योजना के मुख्य उद्देश्य है : -

भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करते हुए भूमि उपयोग मानचित्र एवं जियोरिफरेंस आधार मानचित्र तैयार करना ।

जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करना ।

1919

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

Selected Cities

amgarni

Rajgars

Umana

Rarsen

Harsinghpur

Slandia

Davas

Hoshangabad

Chhin

Khandwa

90

0 15 30

आकृति 1.2 जी.आई.एस. आधारित योजना में बड़वानी शहर

1.3.2 सुदूर संवेदन

इस अध्ययन तकनीक के अंतर्गत राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र ( NRSC ) , हैदराबाद से प्राप्त World View - II उच्च आवर्धन उपगृह चित्रों का उपयोग, थिमेटिक मानचित्र तैयार करने हेतु किया गया है । उपग्रह चित्रों का उपयोग जी.आई.एस. योजना के अंतर्गत आधार मानचित्र 1 :4000 पैमाने पर तैयार करने हेतु किया गया । जी.आई.एस. आधारित योजना में उपग्रह चित्रों के मानक सारणी क्रमांक 1 - सा-1 में दर्शाया गया है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1920

Raw Image Standards

S.No. Description

2

1

1-सा-1

Remarks

Value

4

3

0.5 Metres or Better

1

Spatial Resolution

PAN Sharpened (Bands:

2

Spectral Resolution

IR band is optional

Panchromatic , Red ,

Green, Blue and Near

Infrared)

3

size

Less than 1/ 4th of pixel

Band to Band Registration

10 bit or better

4 Radiometry

5

Nearest Neighbourhood

Image Resampling

Plain Areas :

Monoscopic

a . Monoscopic/ Stereoscopic Hilly areas :

Stereoscopic

6

Need of Stereoscopic to be reviewed case by case. If the city is built on the terrain slope more than 15 degrees .

Less than 10 degrees

from Nadir

b.Monoscopic data view angle

c. Stereoscopic

In specific cases , maximum upto 15 degrees view angle shall be allowed

Baseto Height (B/H) ratio : 0.6 < B / H< 0.8

One of the stereo image view angle should be less than 10 degress from Nadir

Fresh Acquisition :

7

Vantage Imaging

Within 6 Months

Archived Data : Less

than 1 Year

If one town/city is covered by multiple scenes, the time difference among the scenes should be less than 3 months .

1921

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

Image data should be associated with corresponding Rational Polynomial Coefficients (RPCs)

8

Product type

Ortho - kit data with RPCS

Format:

1. Image data: Geo-tiff

2. RPCs: Open

Standards

9

Datum : WGS1984

Projection : UTM

Spatial Reference

10

Cloud free data is preferable

Cloud Coverege

Zero % in the core town /city, less than 10% in the periphery of town/city limits

1.3.3 भौगोलिक सूचना प्रणाली

यह प्रणाली कम्प्यूटराईज पद्धति से सभी भौगोलिक जानकारियों, जिनका विश्लेषण संभव है , को संयुक्त रुप से उपलब्ध कराती है । भौगोलिक सूचना प्रणाली प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण के व्यवस्थापन, क्षेत्रीय योजना प्रस्ताव एवं अन्य भौगोलिक संदर्भ में निर्णय लेने में उपयोगी है । योजना में विभिन्न स्पेशियल लेयर्स को क्लास एवं सबक्लास में विभाजित किया गया है, जिनका उपयोग विकास योजना तैयार करने में किया गया है । विभिन्न स्पेशियल लेयर्स को सारणी क्रमांक 1 - सा-2 में दर्शाया गया है :-

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1922

Geo - Spatial Data Content Standards

Spatial Layers Sr. No.

2

1

BaseLayers

Roads

I

Bridges

Water Bodies

II Urban Land Use/ Land Cover

III

Building Footprints

IV

Digital Elevation Model (DEM) Type : Digital Terrain Model (DTM)

V

Cadastral Layer

Boundaries

VI

Planning Boundaries.

Municipal Boundaries

Hazard Prone Areas

1.4 अध्ययन क्षेत्र एवं स्थिति

1-सा-2

Classification Based on Use & Attributes

Source for Spatial Data Generation

Classes

Sub Classes

5

4

3

3

16 Very High Resolution Satellite Data

48

22

Very High Resolution Satellite Data

46

16

Very High Resolution Satellite Data

1

1

CARTO DEM - NRSC , ISRO

1

State Revenue Department

1

1

Town& Country Planning

1

1

Urban Local Bodies

1

Department of Seismology

बड़वानी नगर , विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वतमाला के मध्य नर्मदा नदी के समीप स्थित है , जो इन्दौर राजस्व संभाग के पश्चिम निमाड़ जिले के विभाजन के पश्चात् नये जिले का मुख्यालय होकर 22-02' उत्तरी अक्षांश तथा 74 ° 54 ′ पूर्वी देशान्तर पर समुद्र तल से 420 मीटर उंचाई पर अवस्थित है । नगर से लगकर राष्ट्रीय राज्य मार्ग क्रमांक- 347-बी (खण्डवा - बड़वानी मार्ग) गुजरता है, जो 45 कि. मी. की दूरी पर स्थित आगरा - मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-52 से मिलता है । नगर के दक्षिण से होकर बड़वानी- सेंधवा राजमार्ग क्रमांक-39 एवं बड़वानी- पाटी- खेतिया 1923

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

राजमार्ग क्रमांक 36 गुजरते है । यह नगर सड़क मार्ग से देश एवं प्रदेश के प्रमुख नगरों से जैसे भोपाल , इन्दौर, उज्जैन , धार , खण्डवा, खरगोन , गुजरात के बड़ौदा, दाहोद, अहमदाबाद, सूरत, महाराष्ट्र के पुणे, धूलिया, नंदुरबार, दोण्डाईचा एवं राजस्थान के कोटा आदि शहरों से जुड़ा है. नगर में रेल्वे सुविधा उपलब्ध नहीं है । शहर से निकटतम हवाई अड्डा इन्दौर में है ।

बड़वानी नगर इन्दौर राजस्व संभाग के अंतर्गत जिला मुख्यालय है । नगर में तथा नगर के आस - पास कृषि उत्पादन तथा जिनिंग उद्योग के अंतर्गत उद्योग कार्यरत होने से क्षेत्रीय संसाधन उपलब्ध है ।

1.5 क्रियान्वयन परिदृश्य

बड़वानी विकास योजना 2015 शासन द्वारा 07.12.2004 द्वारा अंगीकृत की गई है । उक्त विकास योजना को जी.आई.एस. आधारित गाईड लाईन में दिये गये मानकों का समावेश करते हुये , बड़वानी विकास योजना 2035 तैयार की गई है । नगर का विकास निम्नलिखित कारणों से प्रभावित हुआ है :-

1. विकास योजना के प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु विकास प्राधिकरण का गठन नहीं होना ।

नगरीय भूमि प्रबंधन के लिए संस्थाओं में सामंजस्यता का अभाव । 2.

नगरीय अधोसंरचना विकास के लिए वित्तीय संसाधनों की अनुपलब्धता । 3.

4. निजी निवेश के लिए संसाधनों के प्रोत्साहन में कमी ।

5. अवैध कालोनियों का विकास एवं झुग्गी- झोपड़ी क्षेत्रों में वृद्धि ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1924

1.6 बड़वानी विकास योजना 2015 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन

बड़वानी विकास योजना 2015 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन

भूमि उपयोग

क्र

1-सा-3

प्रतिशत क्रियान्वयन उपयोगिताउपयोगिता दर

अंतर (हेक्टेयर (-/+) में)

विकसित

क्षेत्रफल

2022

(हेक्टेयर

में)

विकास योजना 2015 के मानचित्र का जी. आई.एस. गणना के अनुसार कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

विकास योजना 2015 की सारणी 2- सा-5 के अनुसार भूमि आवंटन क्षेत्रफल में) (हेक्टेयर

3

4 1

2

669.3

658.00

1 आवासीय

00

00

2 मिश्रित

42.14

60.00

3 वाणिज्यिक

36.21 औद्योगिक

4

48.00

126.8 5

96.00

सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक

12.00

9.81 6

सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें

85.18

85.00

7 आमोद- प्रमोद

8

7

6

5

4.72

64.83

235.40

433.9

00

00

00

00

0.29

63.60

15.34

26.8

0.08

20.71

28.71

7.5

1.38

100.35

-0.45

127.25

0.13

121.51

11.92

-2.11

0.13

14.03

73.23

11.95

0.87

32.23

167.77

247.54 79.77

241.00

8

यातायात एवं परिवहन

7.60

57.44

517.89

699.09

1216.98

1200.0

कुल

स्त्रोत:- जी.आई.एस. आधारित विश्लेषण वर्ष 2022

नोट:- 1. भूमि उपयोगिता दर हेक्टेयर प्रति 1000 व्यक्ति है ।

2. वर्ष 2022 में निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या लगभग 92 हजार है ।

1925

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

विकास योजना 2015 के मुल्यांकन के लिए विकास योजना (पुस्तक) एवं विकास योजना (मानचित्र ) दोनों के प्रस्तावित क्षेत्रों में भिन्नतायें मिलती है । उपरोक्त सारणी में विकास योजना (मानचित्र) से प्राप्त क्षेत्रों का मुल्यांकन किया गया है, क्योंकि विकास योजना का मुख्य आधार मानचित्र होता है एवं मानचित्र के आधार पर ही योजना का क्रियान्वयन होता है ।

अतः विकास योजना 2035 की गणनायें करने हेतु विकास योजना 2015 के प्रस्तावित मानचित्र में दर्शित क्षेत्रों को आधार मानते हुए विकास योजना तैयार की गई है ।

विभिन्न उपयोगों के अंतर्गत क्रियान्वयन की स्थिति निम्नानुसार है :-

1.6.1 आवासीय

बड़वानी विकास योजना 2015 में सम्पूर्ण निवेश क्षेत्र में 669.3 हेक्टेयर भूमि आवासीय उपयोग हेतु विकसित करना प्रस्तावित थी , जिसमें से 433.9 हेक्टेयर भूमि विकसित हुई है । आवासीय क्षेत्र के अंतर्गत क्रियान्वयन का प्रतिशत 64.83 है । नगर के लिए विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु नगर पालिका बड़वानी क्रियान्वयन संस्था है । निवेश क्षेत्र में निजी तथा शासकीय एवं अर्धशासकीय संस्थाओं जैसे म.प्र.गृह निर्माण मंडल , नगर पालिका परिषद् द्वारा आवासीय विकास किया गया है ।

1.6.2 मिश्रित

बड़वानी विकास योजना 2015 में सम्पूर्ण निवेश क्षेत्र में मिश्रित उपयोग का प्रावधान नही था ।

1.6.3 वाणिज्यिक

बड़वानी विकास योजना 2015 में सम्पूर्ण निवेश क्षेत्र में 42.14 हेक्टेयर भूमि वाणिज्यिक उपयोग हेतु विकसित करना प्रस्तावित थी, जिसमें से 26.8 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है । वाणिज्यिक क्षेत्र के अंतर्गत क्रियान्वयन का प्रतिशत 63.60 है । वाणिज्यिक क्षेत्रों का विकास प्रमुखतः अंजड़ मार्ग , कारंजा चौराहा एवं मध्य क्षेत्र मे हुआ है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1926

1.6.4 औद्योगिक

बड़वानी विकास योजना 2015 में सम्पूर्ण निवेश क्षेत्र में 36.21 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक उपयोग हेतु विकसित करना प्रस्तावित थी , जिसमें से 7.5 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है । औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत क्रियान्वयन का प्रतिशत 20.71 है । औद्योगिक क्षेत्रों का विकास प्रमुखतः सजवानी मार्ग पर हुआ है ।

1.6.5 सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक

बड़वानी विकास योजना 2015 में सम्पूर्ण निवेश क्षेत्र में 126.8 हेक्टेयर भूमि सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक हेतु विकसित करना प्रस्तावित थी , जिसमें से 127.25 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित हुआ है । सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक क्षेत्र के अंतर्गत क्रियान्वयन का प्रतिशत 100.35 है । सजवानी मार्ग से अंदर की ओर नवीन कलेक्ट्रेट एवं अन्य प्रशासनिक कार्यालयों का विकास हुआ है ।

1.6.6 सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें बड़वानी विकास योजना 2015 में सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें के अंतर्गत 9.81 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी, जिसमें से 11.92 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित हुआ है । सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें क्षेत्र के अंतर्गत क्रियान्वयन का प्रतिशत 121.51 है ।

1.6.7 आमोद-प्रमोद

बड़वानी विकास योजना 2015 में आमोद - प्रमोद के अंतर्गत 85.18 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी, जिसमें से 11.95 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित हुआ है । आमोद-प्रमोद क्षेत्र के अंतर्गत क्रियान्वयन का प्रतिशत 14.03 है ।

1.6.8 यातायात एवं परिवहन

बड़वानी विकास योजना 2015 में यातायात एवं परिवहन के अंतर्गत 247.54 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी, जिसमें से 79.77 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित हुआ है । यातायात एवं परिवहन क्षेत्र के अंतर्गत क्रियान्वयन का प्रतिशत 32.23 है ।

1.7 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग

बड़वानी विकास योजना 2015 में असंगत भूमि उपयोग को वर्तमान स्थल से अन्यत्र स्थानांतरित करना प्रस्तावित था, जो अभी पूर्ण नहीं हुआ । नगर में कुछ भूमि का उपयोग जिस स्थान पर स्थित है, वह आसपास के भूमि उपयोग को 1927

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

दृष्टिगत रखते हुए उस उपयोग के लिए उपयुक्त नहीं है । यदि ऐसी भूमियों का वर्तमान उपयोग के स्थान पर उसका अन्य उपयोग निर्धारित किया जाये तो वह अधिक सार्थक सिद्ध हो सकता है । नगर में असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोगों की सूची सारणी क्रमांक 1 - सा-4 में दी गई है :--

असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग

1-सा-4

समस्या

वर्तमान स्थल

क्र भूमि उपयोग

2

1

अ) असंगत भूमि उपयोग

4

3

महालक्ष्मी गेस्ट हाउस के पास

तौल कांटा 1

यातायात में असुविधा

पाला बाजार

सब्जी मण्डी 2

यातायात में असुविधा

झण्डा चौक

3

फल बाजार

यातायात में असुविधा

पर्यावरण समस्या

अंजड मार्ग

बस डिपो 4

पर्यावरण समस्या

मौलाना आजाद मार्ग

5    छोटा आईल मिल
    ऑटो रिपेयरिंग शॉप्स  महिला चिकित्सालय की दीवाल    यातायात में असुविधा
         (गुमटियां)      से लगी हुई गुमटियां एवं झण्डा
                         चौक किले की दीवाल से लगी
                                 हुई गुमटियां.
7                                                      यातायात में असुविधा

मोती माता मंदिर के सामने एम.

जी.रोड

मोटर रिपेयरिंग वर्कशाप एवं बॉडी-वेल्डिंग

चमडा गोदाम 8

पर्यावरण समस्या

पानवाडी, म.प्र.गृह नि.मण्डल

कालोनी

पर्यावरण समस्या धोबडिया तालाब

9

ईट -भटटे

पर्यावरण समस्या

महेन्द्र टाकीज के सामने

10. जीनिंग फैक्ट्री

पर्यावरण समस्या

धोबडिया तालाब के पष्चिम में

11. ट्रेन्चिग ग्राउंड

ब) अकार्यक्षम भूमि उपयोग

स्थान की कमी

झण्डा चौक

सब्जी मण्डी 1

स्थान की कमी

राजघाट मार्ग

2 कृषि उपज मण्डी

स्थान की कमी

राजघाट मार्ग

बस स्टेण्ड 3 भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

1928

1.8 योजना की अवधारणा

बड़वानी विकास योजना 2015 को म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत पुनर्विलोकन कर बड़वानी विकास योजना 2035 तैयार की गयी है । जनगणना 2011 के अनुसार निवेश क्षेत्र में जनसंख्या 66686 है तथा वर्ष 2035 तक लगभग 1.4 लाख (ज्यामितिय पद्धिती के अनुसार) जनसंख्या अनुमानित है ।

राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 347-बी (खण्डवा- बड़वानी) एवं राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 (बड़वानी- पाटी) एवं राज्य राजमार्ग क्रमांक 39 (बड़वानी- सेंधवा) पर स्थित होने के कारण नगर की भौतिक वृद्धि हुई है । नगर की वर्तमान संरचना पहाडी क्षेत्र से घिरे होने के कारण प्रभावित हुई है । नगर की बसाहट प्राचीन होने के कारण नगर में उचित तथा सुनियोजित खुले स्थानों का अभाव है । मुख्य रुप से बंधान मार्ग एवं आषाग्राम मार्ग तथा पुराने राजघाट मार्गपर आबादी स्थित है । जिला स्तर के कार्यालय सजवानी मार्ग से अंदर की ओर स्थित प्रषासनिक संकुल मे है ।

नगरीय आबादी का विकास इस प्रकार से सुनियोजित किया गया है कि, प्रमुख कार्य केन्द्र तथा सामाजिक गतिविधियों का आपसी तालमेल विकल्पों के साथ बना रहे । नगर के अन्य भिन्न- भिन्न कार्यकलापों को नये क्षेत्रों में प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है, ताकि नगर की जनसंख्या में वृद्धि होने के पश्चात् भी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति अलग - अलग क्षेत्रों के अनुसार की जा सके । नगर के पूर्व एवं उत्तर की ओर भू- भाग पर (पूर्व राजघाट मार्ग एवं अंजड़ मार्ग के आसपास) नगरीय विकास सर्वथा उपयुक्त होने के कारण सुनियोजित बसाहट के विकास हेतु अधिकाधिक सुविधाजनक प्रस्ताव दिये गये है । नगर में वर्तमान विकास को दृष्टिगत रखते हुए प्रमुख मार्गो के समानान्तर मिश्रित भूमि उपयोग को बढ़ावा दिया गया है । इसी प्रकार बडौदा रोड़ एवं अंजड रोड़ पर रिक्त भूमि की उपलब्धता एवं वाणिज्यिक आवश्यकताओं को देखते हुए उक्त मार्ग को मिश्रित क्षेत्र के रुप में प्रस्ताव किया गया है ।

विभिन्न क्षेत्रीय कार्य की श्रृंखलाओं को विकसित किया जाना अत्यावश्यक है, क्योंकि इससे क्षेत्रीय एवं अंतर्राज्यीय यातायात का, नगर की आबादी वाले क्षेत्र में आवागमन बंद किया जा सकता है । नगर बसाहट के सभी क्षेत्रीय मार्गों से जोड़ने के लिये वृत्तीय मार्ग के प्रस्ताव रखे गये है ।

1929

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1]

बड़वानी नगर के भौतिक एवं पर्यावरणीय स्वरुप को संरक्षित करने हेतु नियंत्रित विकास किया जाना आवश्यक है । नगर की सांस्कृतिक, वाणिज्यिक, प्राकृतिक तथा पर्यावरणीय धारकों के आपसी समन्वय का विश्लेषण कर सुनियोजित विकास की संभावनाओं को ज्ञात किया जा सकता है । नगर के प्राकृतिक संसाधनों, सामाजिक तथा आर्थिक परिवेश एवं विकास योजना में प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र के आंकड़ों के विश्लेषण के आधार पर बड़वानी विकास योजना 2035 के लिए निम्नानुसार विकास अवधारणा स्थापित की गई है :-

नगर को बहुआयामी केन्द्र के रुप में विकसित करना ।

आवासीय क्षेत्रों का कार्य केन्द्रों से तालमेल हेतु मिश्रित भूमि उपयोग का प्रस्ताव ।

धोबड़िया तालाब के किनारें हरित क्षेत्र एवं खुले रूप में मेला मैदान का संरक्षण करना ।

नगर में जिनिंग उद्योग सेक्टर को उन्नयन करने हेतु व्यवस्थित स्थान तथा अधोसंचरना उपलब्ध कराना ।

एकीकृत जलप्रदाय , जल - मल निकास एवं वर्षा काल की जल निकासी की व्यवस्था कर मूलभूत सेवाओं एवं सुविधाओं का उन्नयन ।

नगर में तथा क्षेत्रीय यातायात के मध्य में सुगम यातायात संरचना ।

गंदी बस्तियों का पर्यावरण सुधार एवं पुनर्स्थापन ।

1.9 उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली

विकास योजना 2035 का प्रस्ताव तैयार करने का मुख्य उद्देश्य , स्थायी एवं पूर्ण क्षमता युक्त नगरीय उपलब्ध क्षेत्र का विकास करना है । तकनीकी दृष्टि से सुदृढ़ एवं पर्यावरण की दृष्टि से सुसंगत विकास योजना तैयार करने हेतु, पर्यावरण के सभी घटकों जैसे नैसर्गिक पर्यावरण एवं भविष्य में होने वाली बसाहट का ध्यान रखा गया है । भूमि उपयोग मानचित्र के प्रावधान लचीले होना आवश्यक है, जिससे बदलती परिस्थितियों का समायोजन हो सके । अतः स्थायी एवं पूर्ण क्षमता युक्त भूमि उपयोग तैयार करने हेतु नगर एवं परिक्षेत्र हेतु प्राकृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं पर विचार किया जाना चाहिए । इसके साथ ही यह भी लक्ष्य रखा गया है कि, विकास योजना के प्रस्ताव भूमि उपयोग के क्षमता के आधार पर हो । एकीकृत विकास योजना तैयार करने हेतु निम्न लिखित घटकों के संबंध में विस्तृत जानकारी आवश्यक है :-

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

1930

धरातल विशेषतायें

भौतिक स्थिति , कंटूर , भू- गर्भ विशेषतायें, मिट्टी की विशेषतायें एवं गहराई, भूमिगत जल स्त्रोत, तापमान , हवा , बारिश एवं सूर्य का मार्ग ।

भूमि उपयोग वितरण

नगरीय विस्तार, कृषि एवं अनुपयोगी भूमि, उत्तम भू- दृश्यीकरण स्थल , नगरीय भूमि उपयोग जैसे आवासीय , मिश्रित, वाणिज्यिक, औद्योगिक , सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक, आमोद - प्रमोद , कृषि, यातायात, रिक्त क्षेत्र जो आगामी विकास हेतु उपलब्ध है, प्रत्येक उपयोगों के प्रकार एवं सघनता ।

जनसंख्या विशेषतायें

जनसंख्या, आयु एवं लिंग के संबंध में जानकारी , जनसंख्या वृद्धि संबंधी आंकड़े , वितरण , बढ़ने की प्रक्रिया, आव्रजन वितरण, जनसंख्या आंकलन, जनसंख्या घनत्व, व्यवसायिक संरचना एवं कामगार श्रमिकों के संबंध में जानकारी ।

आर्थिक गतिविधियां

कृषि, उद्यानिकी एवं अन्य भूमि आधारित गतिविधियां, आर्थिक धरातल समस्यायें एवं संभावनायें, वाणिज्यिक क्षेत्र का वितरण, व्यापार का आकार, स्थानीय संस्था की वित्तीय स्थिति एवं आगामी विकास हेतु संभावनायें ।

यातायात विशेषतायें

वर्तमान सेवाओं के प्रकार एवं क्षमतायें जैसे मॉल वाहन , निजी वाहन, सार्वजनिक वाहन , सायकल पथ, पादचारी पथ, वायु सेवा, केन्द्रीय सुविधायें एवं यातायात संरचना ।

आवास विशेषतायें

उपलब्ध संख्या एवं भवनों की स्थिति, सक्रिय आवश्यकता , झुग्गीवासियों की आवश्यकतायें एवं उनका निराकरण , भूमि की उपलब्धता तथा वित्तीय स्थिति ।

1931

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1]

सार्वजनिक सेवायें

पेयजल वितरण एवं आवश्यकता, मलप्रबंधन प्रणाली, विद्युत प्रदाय, संचार सेवायें ।

सार्वजनिक सुविधायें

शैक्षणिक संस्थायें, आमोद -प्रमोद क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवायें, वाणिज्यिक क्षेत्र ।

अतः जो जानकारी एकत्रित की गयी है । वह एकीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत, World View - II उपग्रह चित्रों के आधार पर GIS विकास योजनानुसार निम्नलिखित उद्देश्य पर आधारित है, जिसमें URDPFI गाईडलाईन के अंतर्गत समावेशी नियोजन अवधारणा सम्मिलित है ।

उद्देश्य

1.9.1

भूमि उपयोग

World View - II उपग्रह द्वारा प्राप्त जानकारी पर आधारित नगरीय भूमि उपयोग का मानचित्र तैयार किये गये है, जिसमें आवासीय , मिश्रित, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक, कृषि, आमोद-प्रमोद एवं यातायात भूमि उपयोग अंकित हो ।

बसाहट का फैलाव

विभिन्न तिथियों पर उपग्रह से उपलब्ध जानकारी के आधार पर , नगर का विकास , क्रमशः विभिन्न समयावधि में हुआ है, का मानचित्र तैयार करना ।

सम्पूर्ण बड़वानी नगर के लिए यातायात मानचित्र तैयार करना ।

नैसर्गिक विपदाओं का, जैसे बाढ़ , भूमि कटाव, भूकम्प से संबंधित क्षेत्र का मानचित्र तैयार करना ।

जल स्त्रोत, नैसर्गिक जल प्रवाह प्रणाली, जलाशय, ढ़लान , मिट्टी के प्रकार का मानचित्र तैयार करना ।

नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि के संरक्षण वाले क्षेत्र को मानचित्र पर अंकित करना ।

प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना ।

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1932

जनगणना के आंकड़े

जनसंख्या के वर्ष 1981 , 1991 , 2001 एवं 2011 जनगणना के आंकड़े प्रस्तावित जनसंख्या का निर्धारण करने हेतु उपयोग किये है ।

कार्यप्रणाली

1.9.2

बड़वानी नगर की विकास योजना के लिए जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करने हेतु अंगीकृत कार्यप्रणाली आकृति क्रमांक 1.4 में दी गई है । विकास योजना के अंतर्गत NRSC हैदराबाद से प्राप्त, स्थल मानचित्र जिसमें उपग्रह चित्र के साथ बिल्डिंग फुटप्रिंट अंकित थे, का स्थल पर सत्यापन कर, अमृत मानकों के अनुसार आंकड़े एकत्रित कर, सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर जी.आई. एस. आधारित विकास योजना हेतु आधार मानचित्र तैयार किया गया । विकास योजना तैयार करने हेतु कार्यप्रणाली विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है :-

Ancillary data

WorldView II Satellite Data

Demography & Socio

Economic data

GIS Layers

Acts&Rules

Population Projection

Data Vetting and Correction

T&CP Act 1973

Thematic Mapping

Infrastructure

MP Bhumi Vikas Niyam 2012

Geomorphology, slope

AMRUT Guideline

Urban Sprawl

Land cover/ Land use

URDPFI Guidelines

Soil.GroundWater Potential

GAPAnalysis

Land Allocation

Land value & land Owner ship

RoadBuffer

Water body Buffer

Comprehensive Urban Land Suitability Map

Weight age Analysis

Suitability Index

LandAvailable for Planning

Proposed Land use Allocation

Draft Development Plan

आकृति 1.3 . उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली

1933

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

1.9.3 जनसंख्या आंकलन पद्धति

वर्ष 2035 की भावी जनसंख्या के निर्धारण करने हेतु वर्ष 1981 से 2011 तक की जनगणना की जानकारी एकत्रित की गई एवं विभिन्न सांख्यिकी पद्धति के आधार पर यथा (1 ) अंक गणितीय वृद्धि पद्धति (Arithmetic Progression Method) . ( II ) ज्यामितीय वृद्धि पद्धति (Geometrical Progression Method) , (III) वृद्धि दर पद्धति ( Incremental Increase Method) , (IV) घातांकीय वृद्धि पद्धति (Exponential Increase Method ) के आधार पर प्रगणित की गई है ।

1.9.4 मानकों की व्याख्या

मानकों के अनसार, नगर के विभिन्न विभागों से आंकड़े एकत्रित किये गये । इन आंकड़ों में नगर की भौगोलिक जानकारी , जनसांख्यिकी आंकड़े, औद्योगिक पहलु, सामाजिक अधोसंरचना, जिसमें शैक्षणिक, स्वास्थ्य, सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें जैसे संचार, जल - मल निकास , ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आपदा , परिवहन, पर्यावरण , पर्यटन एवं राजस्व से संबधित जानकारी सम्मिलित है ।

थिमेटिक मानचित्रीकरण

1.10

विकास योजना तैयार करने हेतु किए जाने वाले विश्लेषण में उपयोग में आने वाले विभिन्न थिमेटिक मानचित्र तैयार किए गये है, जिसका उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली आकृति में स्पष्ट की गई है ।

1.10.1 यातायात संरचना

अमृत योजना के मानकों के आधार पर उपग्रह चित्र आधारित वर्तमान यातायात मानचित्र तैयार किया गया है, जिसमें निम्न मानकों को आधार मानकर वर्गीकृत किया गया है, जिसे सारणी क्रमांक 1 - सा -5 एवं 1 - सा-6 में दर्शाया गया है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1934

Road : Geo- Spatial Data Content

CLASS

CODE

S.NO

3

2

1

01-01

01-03

01-04

01-09

Road

01-10

1

01-11

01-12

01-15

01-17

1-सा-5

SUB - CLASS

4

National Highway

Major District Road

Other District Road

Major City Road

Minor City Road

Other Public Road

Other Private Road

VillageRoad

Cart Track

Bridges / Flyovers : Geo - Spatial Data Content

CLASS CODE

S.No

3

2

1

03-01

2

Bridges

03-03

1.10.2 भूमि उपयोग / भूमि आच्छादन

1-सा-6

SUB -CLASS

4

Culvert

Bridge Across River

एन.आर.एस.सी. से प्राप्त उच्च आवर्धन उपग्रह चित्रों पर आधारित बिल्डिंग फुटप्रिंट के उपयोग को आधार मानकर, बड़वानी निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र स्थल सत्यापन के उपरांत तैयार किया गया । भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करते समय योजना में दिए गये वर्गीकरण प्रणाली को अंगीकृत किया गया । योजना के अंतर्गत नगरीय भूमि उपयोग वर्गीकरण प्रणाली सारणी क्रमांक 1 - सा-7 में उल्लेखित है :-T 1935

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग

Building Footprint : Geo Spatial Data Content

CLASS CODE

S.NO

3 2

1

06-04

Residential 1

06-06

07-01

07-02

07-03

07-04

07-05

07-06

07-07

2

Commercial

07-08

07-09

07-11

07-13

07-14

07-15

08-01

08-03

Industrial 08-05

3

08-08

08-11

09-01

09-03

09-04

09-06

Mixed 4

09-07

09-08

09-09

10-01

Educational 10-02

5

10-04

1-सा-7

SUB - CLASS

4

House

Apartment

Retail

Wholesale

General Business

Hotel / Lodge / Restaurant

Shopping Centre/Mall

Multiplex/Cinema

Function Hall / Marriage Garden

Warehouse

StorageGodown

Petrol Pump /Lpg Filling Station

Hostel

Market (Daily & Weekly ) /Mandi

Garage

Manufacturing

Chemical

Textile

Agro Based & Food Processing

Other Industries

Residential & Commercial

Residential & Educational

Residential & Health Services

Commercial & Health Services

Commercial & Educational

Commercial & Recreational

Residential & Commercial &

Institutional

School

College

Vocational Institute [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1936

Anganwari

10-05

Training Institute

10-06

Govt. Hospital

11-01

Private Hospital

11-02

Health Services

6

Clinic/Dispensary

11-04

Primary/Community Health Centre 11-06

Office

Central Govt.

12-01

7

Quarter

Property

12-02

Office

State Govt.

13-01

8

Quarter

13-02

Property

PrivateOffice

15-01

Banks

15-02

Credit Society

15-03

Police Station

15-05

Jail

15-07

Crematorium/Burial

15-08

Ground/GraveYard

10

Community Hall

Public & Semi Public

15-10

Dharmashala

15-11

Convention Centre

15-14

Pubilc Library

15-16

Pubilc/ Community Toilet

15-25

Social Welfare Centre

15-26

Town Hall

15-33

Temple

16-01

Mosque

16-02

Idgah

16-03

11

Religious

Church

16-04

Gurudwara

16-05

Aashram /Math /Bhojan Shala 16-09

Garden

17-01

Park

17-02

Recreational

Sport Centre

17-05

12

Stadium

17-08

WaterTreatment Plant

Public Utilities

18-04-01

13 1937

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1]

18-04-02

20-02

Communication 20-03

14

20-05

21-02

Heritage 15

24-01

Transportation 16

24-05

Rural 26-02

17

33-09

33-10

Others 18

33-14

33-17

1.10.3 ढ़लान

Electric Sub Station

Post /Telegraph Office

Radio /Tv Station

Tower House

Fort

BusStand /Terminus

Airport

House

Farm House

Dairy Farm

Dairy Booth

Gausala

भारतीय सर्वेक्षण संस्था से प्राप्त टोपोशीट के आधार पर एवं मेप आई.टी. (Madhya Pradesh Agency For Promotion Of Information Technology) से प्राप्त Carto -DEM के आधार पर ढ़लान मानचित्र तैयार किया है । इसका आधार ग्रिड पद्धति से निम्नलिखित समीकरण है :-

दलान का प्रतिशत = (ऊँचाई में अंतर / दूरी में अंतर)X100 }

1.10.4 मृदा

सम्पूर्ण जिले के मृदा के प्रकार का मानचित्र, भारत की मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण विभाग , जो मृदा के सर्वेक्षण का कार्य करती है, से जानकारी प्राप्त कर तैयार किया गया है । उक्त मानचित्र तैयार करने में सुदूर संवेदन तकनीकी एवं मृदा प्रोफाईल के विश्लेषण के आधार पर मृदा की उपयोगिता का निर्धारण किया गया । मृदा के विभिन्न घटकों के आधार पर भूमि का कटाव मानचित्र, मृदा की बनावट का मानचित्र तथा मृदा की गहराई का मानचित्र तैयार किया गया है ।

1.10.5 बाढ़ आपदा

उक्त जानकारी हेतु ढ़लान की जानकारी, जलाशय मानचित्र से प्राप्त आकड़ों तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग कर संभावित बाढ़ क्षेत्र का मानचित्र तैयार किया गया है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1938

1.10.6 जल स्त्रोत

World View- II उच्च आवर्धन उपग्रह चित्र एवं अमृत योजना के वर्गीकरण प्रणाली को आधार मानकर बड़वानी शहर मे स्थित जल स्त्रोत का मानचित्र तैयार किया गया है । योजना के अंतर्गत जलाशयों की वर्गीकरण प्रणाली सारणी क्रमांक 1 - सा-8 में उल्लेखित है :-

Water Bodies : Geo -Spatial Data Content

CLASS

CODE

S.No

3

2

1

05-01

05-02

05-03

5

1-सा-8

SUB - CLASS

4

River

Stream

Canal

Water Body

05-04

05-05

05-09

1.10.7 भूकम्प आपदा परिक्षेत्र

Drain

Ponds

Reservoir

मध्यप्रदेश के 28 जिले भूकम्प क्षेत्र अंतर्गत आते है । इनमें से बड़वानी जिला झोन- III में शामिल है । भूगर्भीय स्थिति के फ्रेक्चर्स एवं फॉल्ट एवं मिट्टी की जानकारी , ढ़लान की जानकारी एवं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, के आंकड़ों के आधार पर भूकम्प आपदा परिक्षेत्रों का मानचित्र तैयार किया गया है ।

1.10.8 भूमि मूल्य महानिरीक्षक पंजीयन द्वारा प्रकाशित बाजार मूल्य मार्गदर्शिका से, निवेश क्षेत्र अंतर्गत कुल 24 वार्ड के भूमि मूल्य की जानकारी एकत्रित की गई एवं बाजार मूल्य के संदर्भ में वर्गीकृत जानकारी का मानचित्र तैयार किया गया है ।

1.10.9 ग्राम/वार्ड सीमा राजस्व विभाग से प्राप्त डिजिटल खसरा मानचित्रों का उपयोग कर ग्राम सीमा मानचित्र तैयार किया है । भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग कर खसरा मानचित्रों को जियोरिफरेंस किया गया । ग्राम मानचित्रों को जियोरिफरेंस करने के पश्चात् निवेश क्षेत्र सीमा निर्धारित की गयी । नगर पालिका परिषद् से प्राप्त वार्ड मानचित्र के आधार पर नगर का वार्ड मानचित्र तैयार किया गया है । अन्य सीमाओं 1939

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

हेतु भारतीय सर्वेक्षण विभाग की 1: 30000 का तथा 1: 25000 माप पर तैयार टोपोशीट का उपयोग किया गया है । जनसंख्या के आंकड़े , जो भारत की जनगणना 2011 से प्राप्त हुए, उनको ग्राम मानचित्रों से संबद्ध किया गया है । अमृत योजना के मानको अंतर्गत सीमाओं का वर्गीकरण प्रणाली सारणी क्रमांक 1 - सा-9, 1 - सा-10 एवं 1-सा-11 में उल्लेखित है:-

Administrative Boundaries : Geo- Spatial Data Content

CLASS CODE

S.No

1-सा-9

SUB - CLASS

Village Boundary

Administrative Boundaries

37-05

1

Planning Boundaries : Geo - Spatial Data Content

CLASS CODE

S.No

38-01

1- सा-10

SUB - CLASS

Planning Area Boundary

Planning Boundaries

1

Municipal Boundaries : Geo - Spatial Data Content

CLASS CODE

S.No

39-01

1

1-सा-11

SUB - CLASS

Municipal Boundary

Municipal Boundaries

थिमेटिक मानचित्र भौगोलिक सूचना प्रणाली के अंतर्गत , उपग्रह चित्रों के विश्लेषण के आधार पर राष्ट्रीय स्तर पर Remote Sensing Classification का उपयोग कर डिजीटाईज कर बड़वानी निवेश क्षेत्र के साथ समन्वित किये गये है ।

1.11 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता

नगरीय भूमि उपयोग के, उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में यह निर्धारित करना आवश्यक होता है कि, कौनसी भूमि का विकास किया जाये एवं कैसे किया जाये । इस कारण भूमि उपयोग के, उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में प्राकृतिक विशेषतायें, नैसर्गिक अवरोध एवं सामाजिक व आर्थिक समानतायें महत्वपूर्ण है । मूलतः इस प्रक्रिया में भूमि की धारण क्षमता के अंतर्गत , भूमि उपयोग उपयुक्तता एवं भूमि मूल्य सम्मिलित है । भूमि का मूल्य प्रमुखतः निम्न तीन आधारों पर निर्भर होना चाहिए :-

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1940

(1 ) भूमि का बाजार मूल्य, जो पूर्ण विक्रय के आधार पर होता है ।

(2) प्राकृतिक संरचना के गुणात्मक मूल्यांकन पर ।

(3) संस्पर्शी क्षेत्र का भूमि मूल्य ।

भूमि मूल्य एवं भूमि उपयुक्तता के संयुक्त मानचित्र, के आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक मूल्य के संदर्भ में वैकल्पिक विकास योजना प्रस्ताव तैयार कर सकते है । निवेश क्षेत्र में नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का निर्धारण महत्वपूर्ण है एवं इसी आधार पर विकास योजना प्रस्ताव तैयार किये जाते है । भूमि की उपयुक्तता ...न सिर्फ प्राकृतिक विशेषता पर निर्भर है अपितु आर्थिक पहलू भी महत्वपूर्ण है । उक्त दोनों मापदण्डों का परिणाम उपयुक्तता श्रेणी का निर्धारण करना एवं भूमि का नियोजित विकास करना है । यदि भूमि पर आर्थिक दबाव रहा, उस दशा में उक्त भूमि, जो उपयुक्तता के आधार पर ग्राह्य नहीं है का विकास होगा । यह स्पष्ट है कि, मापदण्ड़ों की श्रेणीयां अधिक होगी, जो बाजार के संदर्भ से प्रभावित होती है । अतः उपरोक्त संदर्भ में, उपयोगिता विश्लेषण प्रक्रिया जो इस रिपोर्ट में उल्लेखित है, वरीयता के आधार पर नगरीय भूमि उपयोग हेतु निर्धारण की दृष्टि से देखा गया है ।

इस अध्ययन में, बहु प्रणाली आधारित अध्ययन (स्थल सर्वेक्षण, स्थल की वास्तविकता, पुराने मानचित्र एवं सुदूर संवेदन तकनीकी मानचित्र) का उपयोग किया गया है, जिसके परिणामस्वरुप भूमि उपयुक्तता विश्लेषण संभव हुआ । बड़वानी नगर के संदर्भ में Composite Land Suitability Analysis हेतु अपनाई गई प्रक्रिया को अध्याय 2 में दर्शाया गया है । इस विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि, कौन सी भूमि भवन निर्माण हेतु उपयुक्त है एवं किस भूमि को हरित क्षेत्र के रुप में संरक्षित रखना है । भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित घटकों पर विचार किया गया है :-

1. वर्तमान भूमि उपयोग

2. मिट्टी का प्रकार

3. ढलान का प्रतिशत

4. जलाशय

5. मार्ग संरचना

6. ग्राउण्ड वॉटर प्रोस्पेक्ट

जियोमार्कोलॉजी

7.

8. भूमि का मूल्य (वार्ड अनुसार) 1941

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

उपरोक्त घटकों के मूल्यांकन के माध्यम से, नगर विकास हेतु भूमि के संदर्भ में उपयोग सीमा निर्धारित होती है । भूमि उपयोग सीमा की अवधारणा भूमि के गुणात्मक मूल्यांकन से है । अगर ढ़लान अधिक है तो यह स्पष्ट है कि, अधिक ढ़लान वाले क्षेत्र को विकसित करने हेतु व्यापक स्त्रोत (पैसा, जनशक्ति, सामग्री) आवश्यक होंगे , अतः उक्त भूमि समतल भूमि से कम उपयोगी होगी । उक्त अवधारणा सभी घटकों के संदर्भ में प्रभावी है ।

उपरोक्त सभी घटकों के प्राकृतिक विचारणीय बिन्दु को, नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि के विश्लेषण तथा पर्यावरण के विश्लेषण में शामिल किया गया है । इन घटकों से जानकारी का विश्लेषण कर , भौगोलिक सूचना प्रणाली से समन्वय कर, संकेतक प्राप्त किये गये है ।

1.12 भूमि उपयोग का आवंटन

नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि का चयन करने के पश्चात्, URDPFI मार्गदर्शिका के मानकों के आधार पर भूमि उपयोग क्षेत्र का निर्धारण किया गया है ।

इस अध्याय में सुदूर संवेदन तकनीकी एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली के उद्देश्य एवं इसमें अंगीकृत कार्यप्रणाली विस्तार से वर्णित की गई है । पारम्परिक पद्धति से किये गये सर्वेक्षण कार्य की तुलना में, उपरोक्त प्रणाली अधिक उपयोगी एवं प्रभावी है । इसके अंतर्गत उपग्रह से प्राप्त चित्रों की व्याख्या करने के पश्चात् भूमि उपयोग मानचित्र एवं पर्यावरण के घटकों का अध्ययन एवं विश्लेषण संभव है । इसी उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली के आधार पर, बड़वानी निवेश क्षेत्र का विश्लेषण किया गया है तथा प्रस्तावित विकास की दिशा निर्धारण, जो विभिन्न घटकों के विश्लेषण के आधार पर है, विकास हेतु भूमि चयन के वैकल्पिक प्रस्ताव प्रस्तुत है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

1942

अध्याय-2

अध्ययन एवं विश्लेषण

आकृति 2.1 . धोबड़िया तालाब

2.1 क्षेत्रीय एवं उपक्षेत्रीय संदर्भ

2.1.1 क्षेत्रीय परिदृश्य

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन की अधिसूचना दिनांक 22.10.1973 एवं दिनांक 13.05.1999 के द्वारा अधिसूचित 8 रीजन क्षेत्रों में विभक्त किया गया है । बड़वानी नगर नर्मदा ताप्ती रीजन के अंतर्गत आता है । " नर्मदा- ताप्ती रीजन" के अंतर्गत बड़वानी , खरगोन, खण्डवा , बुरहानपुर , हरदा एवं होशंगाबाद जिले आते है । बड़वानी का विकास आस- पास के उप क्षेत्रीय नगरों तथा महाराष्ट्र की सीमा से लगे होने के कारण प्रभावित है ।

किसी भी नगर के विकास की दिशा, नगर के भौतिक स्वरुप एवं मानवीय प्रयासों से निर्धारित होती है । यह नगर इन्दौर राजस्व संभाग के अंतर्गत जिला मुख्यालय है । नगर खण्डवा बड़ौदा मार्ग पर नर्मदा घाटी (राजघाट) से 5 किलोमीटर दूरी पर समतल भूमि पर बसा है किन्तु आस- पास छोटी पहाड़ीया जैसे निरोगला , 1943

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

सुख विलास आदि भी स्थित है । नगर के मध्य से तथा बाहर कुछ नाले बहतें है नगर के मध्य से पूर्व राज्य मार्ग 26 (खण्डवा बड़ौदा मार्ग ) गुजरने के कारण नगर दो भागो मे विभक्त हुआ है । नवीन बायपास मार्ग विकसित होने से इस मार्ग पर विकास की काफी संभावनायें है । यह नगर मूल रूप से कृषको तथा कृषि उत्पाद जैसे कपास अनाज मूंगफली एवं सोयाबिन इत्यादि से संबंधीत व्यापार व्यवसाय एवं कृषि मजदुरो का नगर है । यहा आवागमन के साधनों एवं कच्चे माल की उपल्बधता नही होने सें आद्यौगिक गतिविधिया लगभग नगण्य है एवं नगर का मुख्य व्यवसाय कृषि होकर अधिकाशं आबादी उसी पर निर्भर है । नगर के मध्य से पूर्व राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 347- बी (खण्डवा- बड़वानी) एवं राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 (बड़वानी- पाटी) एवं राज्य राजमार्ग क्रमांक 39 (बड़वानी- सेंधवा) गुजरने के कारण इसका यातायात की दृष्टि से विशेष महत्व है ।

क्षेत्रीय संदर्भ में महत्व

2.1.2

बड़वानी नगर से इन्दौर की दूरी 140 कि.मी. , खरगोन की दूरी 90 कि.मी. एवं खण्डवा की दूरी 180 कि.मी. है । यह नगर देश के प्रमुख अन्य बड़े नगरों जैसे महाराष्ट्र के धुलिया, नंदुरबार तथा गुजरात के दाहोद, बड़ौदा, अहमदाबाद इत्यादि से जुड़ा हुआ है । क्षेत्रीय परिदृश्य का विवरण निम्न मानचित्र 2.1 में दर्शाया गया है ।

REGIONAL SETTING

BARRANI DEVELOPMENT PLAN

Mep No.

Jhabua

Legend

Indore

Gujrat

26 Km Radiue

50 Km Radlue

78Km Radius

100 Km Radius

National Highway

StatsHighway

WaterBodies

Planning Ares Boundary

Detriot Boundary

Khargone

StateBoundary

Gujrat

Maharnaka

CMPCST Directorate of Town & Country Planning Madhya Pradesh , Bhopal भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1944

ToAnjad Legend

MunicipalBoundary

PlanningAreeBoundary

NationalHighway

BulltupArea

WaterBodies

OtherMajorRead

StateHighway

VillageBoundary

ToSejwani

Kukahi

BarwaniPlanningArea

ToChotiKasrabed

ToKukas

ToRajghat

Bheelkheda

ToBhante

2.1LocationMap

NormadeTapiRagion

RegionsofMadhyaPradesh

JabalpurForestResourceRagon

Forest&MiningCentralSatpursRegion

GalloAgroRegn IndoreAgroIndustriesRagion

BinaPetrochemical&Ragion

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

KmToBandhan 3

2.5

ToPati

1.5

0.5

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal A

NarmadaTaptiRegion

MadhyaPradesh 1945

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

बड़वानी शहर से अन्य नगरों की दूरी सारणी क्रमांक 2 - सा -1 में दर्शायी गयी है ।

बड़वानीः अन्य प्रमुख नगरों की दूरी

निकटतम नगर

1

खरगोन

इन्दौर

खण्डवा

भोपाल

2.2 निवेश क्षेत्र

2- सा-1

दूरी

2

90 कि.मी.

140 कि.मी.

180 कि.मी.

350कि.मी.

नगर विकास की सतत् प्रक्रिया को दृष्टिगत रखते हुए बड़वानी, निवेश क्षेत्र का गठन मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 की उप-धारा ( 1 ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन , आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 4451-5618 - बत्तीस-76, भोपाल , दिनांक 07 दिसम्बर, 1976 के द्वारा किया गया है.

बड़वानी निवेश क्षेत्र में सात राजस्व ग्राम तथा बड़वानी नगर पालिका परिषद् क्षेत्र सम्मिलित है. निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 3538 हेक्टर है. ग्रामवार विवरण निम्न सारणी एवं मानचित्र 2.2 में दर्शाया गया है :-

बड़वानी निवेश क्षेत्र

ग्राम/क्षेत्र का नाम क्र.

1

बडवानी खुर्द

सेगांव

2

आमल्या पानी 3

4

कल्याणपुर

बडगांव 5

6

कुकरा

2-सा-2

क्षेत्रफल (हेक्टेयर मे) जनसंख्या (वर्ष 2011 )

1868 288.50

9 543.23

867 274.77

937 388.30

4114 709.58

513 222.88 भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1946

8308

2427.26

(अ) पूर्ण ग्रामीण योग

58378

1474.48

(ब) नगर पालिका परिषद् क्षेत्र

66686

3901.74

कुल निवेश क्षेत्र (अ+ब)

स्त्रोत:- जी.आई.एस गणना अनुसार

नोट:-

1. भारत की जनगणना 2011 एवं विकास योजना 2015 अनुसार निवेश क्षेत्र का क्षेत्रफल 3538.02 हेक्टेयर है, जबकि जी.आई.एस. मानचित्र की गणना अनुसार निवेश क्षेत्र का क्षेत्रफल 3901.74 हेक्टेयर है । विकास योजना का मुख्य आधार मानचित्र होता है, अतः विकास योजना में जी.आई.एस. मानचित्र की गणना को मान्य किया गया है ।

2. बड़वानी नगर पालिका परिषद् क्षेत्र की सीमाओं का परिसीमन वर्ष 1981 में किया गया था, जिसमें नगर पालिका क्षेत्र में आस- पास के ग्रामों के आंशिक भाग को सम्मिलित किया गया है । नगर पालिका परिषद् का जी . आई.एस. अनुसार कुल क्षेत्रफल 1474.48 हेक्टेयर है एवं जनगणना 2011 अनुसार जनसंख्या 55504 एवं कस्बा बड़वानी की जनसंख्या 2874 इस प्रकार कुल जनसंख्या 58378 है ।

2.3

111

नगर पालिका परिषद् क्षेत्र बड़वानी नगर पालिका परिषद् की स्थापना सन् 1911 में हुई थी. सन् 1961 , 1971 , 1981 एवं 1991 के दशकों में नगर पालिका क्षेत्र में वार्डों की संख्या क्रमशः 9,14 , 16, तथा 19 थी, किन्तु वर्तमान में वार्डों की संख्या 24 है . वर्तमान नगर पालिका परिषद् का जी.आई.एस. अनुसार कुल क्षेत्रफल 1474.48 हेक्टेयर है, जो बड़वानी राजस्व ग्राम का भाग है. नगर पालिका का यह क्षेत्रफल वर्ष 1981 से अपरिवर्तित है.

आकृति 2.2 . नगर पालिका परिषद् बड़वानी

2.4 नगर के मुख्य कार्यकलाप

नागरिकों के लिए बेहतर जीवन स्तर की प्राप्ति ही नियोजन का लक्ष्य है । आर्थिक संसाधनों के कुशलतम उपयोग में नगर नियोजन की अनिवार्य आवश्यकता 1947

मध्यप्रदेश राज

राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

Km PlanningAre

3

2.5

2

Legend

11.5

Landuse&UrbanSurveyDivision MunicipalBoundary

NationalHighway

PlanningAreaBoundary

BuiltupArea

WaterBodies

OtherMajorRoad

StateHighway

VillageBoundary

Source:DepartmentofTown&CountryPlanning 2.2PLANNINGAREA BARWANIDEVELOPMENTPLAN

RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale

0 0.5

------

Sejwani

NH-3478ToAnjad

SH-39

SH-39

SEHGAON

JoKukshi

ToChotiKasrabad

BADGAON

ToKukas

KUKR

ToRajghat

ToBandhan ToBheelkheda

AAMLAYAPANI

SC-HS

BARWANIKHURD

ToPati

KALYANRURA

☐DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToBhamta [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1948

होती है । नगर में अनाज, कपास की बड़ी कृषि मण्डी है तथा कृषि उपज एवं कृषि आधारित उत्पादनों का थोक व्यापार होता है । नगर पश्चिम निमाड़ जिले का मुख्यालय होने से यहां जिला स्तरीय कार्यालय स्थित है । उदार आर्थिक नीतियों तथा वैश्वीकरण के फलस्वरुप नगरीय व्यवस्था में तेजी से आ रहे बदलावों के परिप्रेक्ष्य में नगर के निम्न मुख्य कार्यकलापों पर विचार किया जाना आवश्यक है :-

1. जिला स्तरीय प्रशासकीय केन्द्र

2. क्षेत्रीय व्यापार तथा वाणिज्यिक केन्द्र

3. कृषि आधारित औद्योगिक केन्द्र

नगरीय विस्तार

2.5

नगरीय बसाहट का फैलाव विस्तारीकरण एक निरंतर प्रक्रिया है । इस प्रक्रिया में नैसर्गिक बाधायें, ऐतिहासिक घटनायें, महत्वपूर्ण प्रशासकीय एवं नीतिगत निर्णय तथा भौतिक अधोसंरचना विकास के प्रयत्न, बसाहट के आकार एवं संरचना को स्थाई रुप से प्रभावित करते है । बड़वानी नगर के विस्तार का क्रम एवं महत्वपूर्ण घटनाओं से नगरीय फैलाव विस्तार की सीमा निर्धारित हुई है । नगरीय विस्तार मानचित्र 2.3 में दर्शाया है ।

दर्शनीय स्थल

2.6

1. बावनगजा (चुलगिरी) जैन तीर्थ केंद

आकृति 2.3 . बावनगजा

बावनगजा बड़वानी जिले सें सतपुड़ा की पर्वत श्रंखला में स्थित एक प्रसिद्ध जैन तीर्थ केंद्र है । जहाँ का मुख्य आकर्षण पहाड़ी काट कर निर्मित भगवान आदिनाथ की दुनिया की सबसे बड़ी प्रतिमा है । तीर्थ केंद्र पर 15 वीं सदी के 11 मंदिर हैं ऐसा माना जाता हैं किं जैन संतों कुंभकर्ण और इंद्रजित नैं इस स्थान से ही निर्वान पाया था । यह स्थल बड़वानी शहर से लगभग 7 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ।

1949

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

2. अन्य दर्शनीय स्थल

बड़वानी नगर में तीरगोला, वैष्णोदेवी मंदिर, षिवकुंज, आदियोगी की प्रतिमा एवं धोबड़ीया तालाब आदि भी पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थल है ।

2.7 जनसांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण

जनसंख्या विश्लेषण

2.7.1

जनसंख्या विश्लेषण का विवरण सारणी क्रमांक 2 - सा -3 में दर्शाया गया

है ।

संभाग में जनसंख्या विवरण एवं लिंग अनुपात (जिला वार)

क्र

2-सा-3

महिला

पुरुष

कुल जनसंख्या 2011

जिला एवं तहसील

3 2

1

1385881 1 बड़वानी जिला

1873046 खरगोन जिला

2

1310061 खण्डवा जिला

3

757847 4 बुरहानपुर जिला

स्त्रोत :- भारत की जनगणना 2011

लिंग अनुपात

6

5

4

982

686541

699340

965

919925

953121

943

635732

674329

951

369343

388504

मध्यप्रदेश में कुल जनसंख्या 72626809 है, जिसमें पुरुष 37612306 एवं महिला 35014503 है तथा लिंगानुपात 931 है ।

उपरोक्त सारणी के अवलोकन से स्पष्ट है कि, बड़वानी में लिंगानुपात 982, मध्यप्रदेश राज्य के महिला एवं पुरुष लिंगानुपात 931 से अधिक है । उक्त चार जिलों में सबसे कम लिंगानुपात खण्डवा एवं सबसे अधिक बड़वानी में है ।

बड़वानी नगर

बड़वानी नगर की जनसंख्या, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 55504 है. जो वर्ष 2001 में 43232 थी । अमृत योजना के मानकों के अनुसार वार्ड वार कुल जनसंख्या, शिशु जनसंख्या, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं साक्षर जनसंख्या की जानकारी सारणी क्रमांक 2- सा-4 में दर्शायी गई है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1950

A

Legend

2011-2021(788.11)

2006-2011(405.16)

1.522.533.54 Km

MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

BuiltupArea

NationalHighway

WaterBodies

OtherMajorRoad

StateHighway

UrbanSprawl(Areainha)

Upto2006(289.26)

Source:SatelliteImageofIRSLISS-III,2005, IPISS205WortView201 2.3URBANSPRAWL BARWANIDEVELOPMENTPLAN

Landuse&UrbanSurveyDivielen RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scal 00.51

Distr

MapNo.

Anted

2011-2021(788.11ha)

ToKukshi

ToKukas

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

2006-2011(405.16ha)

Upto2006(269.26ha) 1951

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक

नांक 31 मार्च

मार्च 202

2023

भाग 1 ]

542

876

691

1180

758

1492

665 803

909

F

921

790 896

556

16

2-सा-4

731

826

1069

1421

850

1528

760 903

1019

1204

1099

796 935

M 15

Literates

1273

2601

1517

1945

3020

1706 1608

1425

1928

2125

1352 1995

1725

14

T

133

24

1096 148

231

6 941

6

F

484 103

562

326

13

245

21

134

165

1054

234

9 911

124 10

725

593

433

12 235

M

STPop.

313 267

2150 45

465

1852

15

16

227

1209

759

1155

11

480

T

208

143

463

62 55

206

31

10

104

181

F

71

178

245

10

226

135

443

73 103

29 174

12

115

204

257

9

80

M 174

SCPop.

434

278

906

158

380 135

22 60

219

502 385

151

8 352

T

163

252

158

141

84

68 118 194

F

115

116

216

128

7 170

164

171

279 145

220 93

82 137

111 136

254

6

161

178

M

ChildPop(0-6)

327

329

286

531

177

414

150

251

255

470 227

348 289

5

T

1007

1248

1116

1929

779

893

1083

1978

1172

F

1110

1544

4

1140

1094

वार्डवारकुलजनसंख्या,शिशुजनसंख्या,अनुसूचितजाति,अनुसूचितजनजातिएवंसाक्षरता

1332

1055

1086

1981

1950

972

860 1100

1530

1199

3

1236

1665

1152

M

Population

2062

2580

2202

3910

1865

3928

2183

1639

2702

2309

3209

2376

2246

T 2

13

12

10 11

9

8

6 7

4 5

3

2

1

1

Ward [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

1952

527

422

532

499 874

632

F

795

524 1106

18228

607

631

16

753

1072

553

584

821 685

21628

731

681

708

754

1145

M 15

Literates

1280

975

1946

1083

1616

39856

1217

1232

1363

2251

1288

14

1385

T

508 160

393

11

24

6220

19

402

8

F

213

20 157

13

202

432

72 8 469

20

6709

414

213

15

69 147

12

M

STPop.

362

825

96

977

39

19

12929

426 816

304 23

89

11

T

42 185

2

0

35

2761

4

33

2

F

63 10

10

428377

30 49 155

6

5

2762

0

36

4

58

9

17

M

SCPop.

340 805

91

7 65

0

5523

6 69 10

121 27

8

T

189

82

73

149 3334

215

81

F

168

73 157

127

7 97

209

73

135

80

205

3627

117

128 75

190

158

6 126

M

ChildPop(0-6)

398

284

420

155

6961

153

198

358

148 315

255

223

5

T

844

669

1183

659 1525

27067

F

1179

953

754

4

936 1403

869

1243

863

698

791

984

1535

28437

1189

767 1355

3

929 965

M

Population

2426

3060

भारतकीजनगणना2011

1367 1707

1450

2368

1937

55504

2758

1521

1901

1798

2

T

24 Total

22

23

21

20

18 19

16 17

1

स्त्रोत

14 15

Ward 1953

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

PlanningArea

Km

3

2.5

2

BhagatsinghWard

WardName

MahalaxmiWard

MahaveerWard

ShubhashWard

JankeshwarWard DasharhaWord

TulsidasWard

ShegownWard

AshagrainWard

MahatmaGandhiWard

MaulanaAzadWard

RaidasWard

RanjeetWard

KalikaDeviWard

IndiraWard

ShashtriWard

RajendraWard

LaxmiTalkiesWard

SardarPatelWard

DeviSinghWard

Dr.JakirHussainWard

JaySthambhWard

1.5

Dr.AmbedkarWard

Legend

1

Source:NagarNigam,Jaba Waterbody

MunicipalAresBoundary

NationalHighway

PlanningAreaBoundary

WardNumber

VillegeBoundary

OtherMajorRoad

BARWANIDEVELOPMENTPLAN

StateHighway

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale

0 0.5

2.4BARWANIWARDDETAILS

ToSejwani

NKSARBToAnjad

Kukshi

ToChotiKasrabad

ToKukas

22

18

ToRajghat

24

ToBandhan

ToBheelkheda

ToPat

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToBhama [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1954

2.8 जनसंख्या लिंगानुपात

बड़वानी नगर पालिका क्षेत्र में जनसंख्या लिंगानुपात की जानकारी सारणी क्रमांक 2- सा-5 एवं मानचित्र क्रमांक 2.5 दर्शायी गई है :-

वार्डों में जनसंख्या लिंगानुपात

2-सा-5

(न्यूनतम 766 तथा अधिकतम 1035)

क्र.

जनसंख्या लिंगानुपात (प्रति 1000 पुरूष पर महिला)

2

1

>1000

1

901-1000

2

801-900

3

<766-800

4

कुल योग

स्त्रोत :- भारत की जनगणना 2011

2.9 शिशु जनसंख्या

कुल वार्डों की संख्या

3

03

19

01

01

24

बड़वानी नगर में शिशु जनसंख्या प्रतिशत की जानकारी सारणी क्रमांक 2- सा-6 एवं मानचित्र क्रमांक 2.6 व 2.7 में दी गई है:-

शिशु जनसंख्या प्रतिशत

2-सा-6

(न्यूनतम 08 तथा अधिकतम 16)

क्र.

शिषु जनसंख्या (0-6)

2

1

>15

1

13-15

2

10-13

3

<10

4

कुल योग

स्त्रोत :- भारत की जनगणना 2011 कुल वार्डों की संख्या

3

05

04

11

04

24 1955

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

2.10 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या सारणी क्रमांक 2-सा-7 एवं मानचित्र क्रमांक 2.8 में दर्शायी गई है ।

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या

2-सा-7

(न्यूनतम 02 तथा अधिकतम 68)

कुल वार्डों की संख्या अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति जनसंख्या

क्र.

3

2

1

01

>75-61

1

05

46-60

2

07

31-45

3

04

16-30

4

07

<15

5

24

कुल योग

स्त्रोत:- भारत की जनगणना 2011

2.11 साक्षरता

बड़वानी नगर पालिका क्षेत्र में साक्षरता दर 71.80 प्रतिशत है । साक्षरता जनसंख्या सारणी क्रमांक 2- सा-8 एवं मानचित्र क्रमांक 2.9 में दर्शायी गई है ।

साक्षरता प्रतिशत

2-सा-8

(न्यूनतम 52 तथा अधिकतम 87)

साक्षरता

कुल वार्डों की संख्या

क्र.

3

2

1

07

>80

1

07

70-80

2

07

60-70

3

03

<60

4

24

कुल योग

स्त्रोत :- भारत की जनगणना 2011 भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1956

आर्थिक स्थिति

2.12

नगर नियोजन का मुख्य उद्देश्य, नगर में उपलब्ध संसाधनों के संतुलित उपयोग से नगरीय बसाहट के जीवन स्तर के उन्नयन की प्राप्ति है । नगर के भावी विस्तार को मूर्तरुप देने में उपलब्ध साधन तथा उनके उचित उपयोग का विश्लेषण आवश्यक है । नगर की आर्थिक उन्नति का आधार यहां उत्पादित विभिन्न कृषि उत्पादन जैसे कपास , मूंगफली, गेहूं, मूग , सोयाबीन, तिल्ली, ज्वार , मक्का एवं तुवर आदि प्रमुख हैं. इसके अतिरिक्त बड़वानी नगर में पपीते का उत्पादन बहुत अधिक मात्रा में होता है, यहां का पपीता प्रसिद्ध है. कृषि उपज का थोक व्यापार नगर की एक महत्वपूर्ण व्यवसायिक गतिविधि है. कृषि उपज मुख्यतः कृषकों द्वारा आस - पास के क्षेत्रों से विक्रय हेतु बड़वानी लायी जाती है. वर्तमान में कृषि उपज मण्डी तथा अन्य व्यवसायिक सहकारी समितियों ने सम्पूर्ण उत्पादित फसलों के विपणन का उत्तरदायित्व लिया है । नगर में सभी प्रकार की उपज का पर्याप्त विक्रय होता है ।

कार्यशील जनसंख्या 2.13

किसी भी नगर की आत्म निर्भरता एवं आर्थिक स्थिति का अनुमान वहां के व्यवसायिक ढाँचे एवं सहभागिता दर से ऑकी जा सकती है । नगर में उपलब्ध रोजगार एवं उसमें कार्यरत् श्रमिकों की संख्या का सर्वेक्षण करने पर पाया गया कि नगर में प्राथमिक क्षेत्र (कृषि एवं खनन), तृतीय क्षेत्र (व्यापार, यातायात एवं संचार ) में कार्यरत् श्रमिकों की संख्या से अधिक पायी गयी है. इससे स्पष्ट होता है कि नगर में द्वितीयक क्षेत्र में व्यावसायिक गतिविधियों की संभावनाएं कम हैं । वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार नगर की व्यावसायिक संरचना सारणी क्रमांक 2- सा-9 एवं मानचित्र क्रमांक 2.10 में दर्शायी गई है:-

बड़वानी: कार्यशील जनसंख्या (सहभागिता)

2-सा-9

(न्यूनतम 25 तथा अधिकतम 41 )

कार्य सहभागिता क्र.

2

1

>45-40 1

36-40 2

30-35 3

<25-30 4

कुल योग

स्त्रोत:- भारत की जनगणना 2011 कुल वार्डों की संख्या

3

01

06

13

04

24 1957

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

बड़वानी : व्यवसायिक संरचना

क्र

वर्ग / प्रकार

2-सा-10

1000 श्रमिकों का विभाजन

कार्यशील

व्यक्ति/ श्रमिक

2

1

1.

(अ) प्राथमिक क्षेत्र 1. कृषक 2. कृषि श्रमिक

योग

2.

(ब) द्वितीयक क्षेत्र 1. घरेलु उद्योग

(स) तृतीयक क्षेत्र 3.

प्रति 1000 जनसंख्या पर श्रमिक

5 4

3

12.01 36

667

46.68 140

2591

58.69 176

3258

19.12 58

1061

254.38 766

14119

1. अन्य

योग

स्त्रोत :- भारत की जनगणना 2011

2.14 जनसंख्या घनत्व

332.19 1000

18438

बड़वानी नगर के 24 वाडाँ के जनसंख्या घनत्व की गणना की गई है, जिसमें सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वार्ड क्रमांक 14 तथा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वार्ड क्रमांक 8 है । शहर की वार्ड वार जनसंख्या घनत्व की जानकारी सारणी क्रमांक 2- सा-11 एवं मानचित्र क्रमांक 2.11 में दर्शायी गई है :-

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1958

वार्ड वार जनसंख्या घनत्व

वार्ड का नाम क्र

2-सा-11

जनसंख्या घनत्व (प्रति हेक्टेयर)

जनसंख्या (2011)

वार्ड का क्षेत्र

(हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

2246

145

15.45

राजेन्द्र वार्ड

1

2376

48

49.48

सरदार पटेल वार्ड 2

3209

40

79.27

3 आशाग्राम वार्ड

2702

51

52.69

शास्त्री वार्ड

4

2309

138

16.75

5 महात्मा गांधी वार्ड

1639

293

5.59

6 रणजीत वार्ड

2183

391

5.59

7 देवीसिंग वार्ड

3928

89

43.94

मौलाना आजाद वार्ड 8

1865

15

124.02

9 जय स्तंम्भ वार्ड

3910

8

490.91

सेगांव वार्ड

10

2202

403

5.47

11 डॉ. अम्बेडकर वार्ड

2580

133

19.41

रैयदास वार्ड

12

2062

383

5.38

इन्द्रा वार्ड

13

1798

442

4.07

कालीका देवी वार्ड 14

1901

26

74.51

डॉ. जाकीर हुसैन वार्ड 15

1521

297

5.12

जनकेशवर वार्ड 16

2758

71

38.92

दशहरा वार्ड

17

2368

19

126.47

लक्ष्मी टाकिज वार्ड 18

1937

404

4.79

सुभाष वार्ड

19

1450

232

6.25

जवाहर वार्ड

20

1367

329

4.15

महालक्ष्मी वार्ड

21 1959

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

बड़वानी विकास योजना 2035

86.44 22 तुलसीदास वार्ड

3060

35

1707

12

140.18

23 माहावीर वार्ड

2426

20

120.04

24 भगत सिंग वार्ड

36

55504

1524.89

योग

स्त्रोत :- नगर पालिका परिषद्, बड़वानी

उपरोक्त सारणी में जनसंख्या घनत्व के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट है कि, वार्ड क्रमांक 14 में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 442 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर तथा सबसे कम जनसंख्या घनत्व वार्ड क्रमांक 10 में 8 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है ।

जनसंख्या घनत्व

2-सा-12

(न्यूनतम 8 तथा अधिकतम 442 )

क्र

कुल वार्डों की संख्या

जनसंख्या घनत्व (प्रति हेक्टेयर)

2 1

<100 1

100-300 2

300-500 3

>500 4

कुल योग

स्त्रोत :- भारत की जनगणना 2011

2.15 नगर जनसंख्या परिवर्तन

3

12

6

6

0

24

भारत की जनगणना अनुसार बड़वानी नगर की वर्ष 1991 में जनसंख्या 33678 थी, जिसकी दशकीय वृद्धि दर 21.28 प्रतिशत रही । वर्ष 2001 में जनसंख्या 43232 तथा दशकीय वृद्धि दर 28.37 प्रतिशत एवं वर्ष 2011 में जनसंख्या 55504 तथा दशकीय वृद्धि 28.39 प्रतिशत रही । उपरोक्त से परिलक्षित हो रहा है कि, पिछले 4 दशकों में निवेश क्षेत्र की जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर वर्ष 2001 में अधिकतम रही । नगर की जनसंख्या एवं दशकीय वृद्धि निम्न सारणी 2- सा-13 में दर्शायी गई है:-

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1960

Km PlanningArea

3

2.5

Low

Hig

2

1.5

Legend

1

Landuse&UrbanSurveyDivisien 901-1000

MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

766-800

Source:CensusofIndia,2011 801-900

NationalHighway

VillageBoundary

WaterBodies

OtherMajorRoad

StateHighway

SexRatio

0.5

(Femalesper1000Male)

RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal 2.5WARDWISESEXRATIO BARWANIDEVELOPMENTPLAN

0

ToSejwani

SH-39

NH-3478ToAnjad

10

SH-39

ToKukehi

ToChotiKasrabad

ToKukas

ToRajghat

ToBandhan

ToBheelkheda

TePati

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Te amta 1961

पत्र, दिनांक 31 मार्च 2023 मध्यप्रदेश राजपत्र,

भाग 1]

PlanningA

Km

3

2.5

Low

High

2

1.5

Legend

1

1001-1150

901-1000

PlanningAreaBoundary

690-800

Source:CensusofIndia,2011 801-900 NationalHighway

VillageBoundary

WaterBodies

StateHighway

OtherMajorRoad

BARWANIDEVELOPMENTPLAN

0.5

ChildSexRatio (Femalesper1000Male)

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

------MunicipalAreaBoundary

2.6WARDWISECHILDSEXRATIO

ToAnjad

ToSejwani

SH39

10 NH-3478

SH-39

ToKukshi

ToChotiKasrabad

ToKukas

18

ToRajghat

ToBandhan ToBheelkheda

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToBhamta [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1962

Km PlanningArea

3

2.6

Low

High

2

1.6

Legend

1

MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

Source:CeneusofIndia,2011

NationalHighway

VillageBoundary

10-12

13-15

WaterBodies

OtherMajorRoad

StateHighway

ChildPopulation0-6AgeGroup (Percent)

<10

>15

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale 0 0.5

2.7WARDWISECHILDPOPULATION BARWANIDEVELOPMENTPLAN

ToSejwani

NH:3478ToAnjad

SH39

10

SH

Kukshi

ToChotiKasrabad

ToKukas

ToRajghat

ToBandhar ToBheelkheda

ToPati

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToBhamta

?

1963

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1]

A

ningA

Km

3

Low

High

2.6

2

A

1.5

Legend

1

MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

Source:CensusofIndia,2011

NationalHighway

VillageBoundary

16-30

31-45

WaterBodies

46-60

61-75

0-15 OtherMajorRoad

StateHighway

BARWANIDEVELOPMENTPLAN

0.5

SC/STPopulation(Percent)

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

2.8WARDWISESC/STPOPULATION

ToSejwani

NH3478ToAnjad

SH39

GHS

toKukahl

ToCholKasrabad

ToKukas

22

any Bley Off

ToBandhan

ToBheelkhede

ToPat

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToBhamta [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1964

A

Km

3

2.5

Low

High

2

1.5

Legend

1

Landuse&UrbanSurveyDivision

PlanningAreaBoundary

Source:CensusofIndia,2011

VillageBoundary

NationalHighway

61-70

51-60

Literacy(Percent)

71-80

WaterBodies

81-90

OtherMajorRoad

StateHighway

BARWANIDEVELOPMENTPLAN

RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal 2.9WARDWISELITERACY

------MunicipalAreaBoundary

Scale 0 0.5

ToAnjad

ToSejwani

NH-3478

SH-39

10

SH-39

ToKukshi

ToChotiKasrabad

ToKukas

22

ToRajghat

ToBandhari

24

ToBheelkheda

SH-36

ToPati

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToBhamta 1965

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

Km PlanningAres

2.5

Low

High

2

1.5

Legend

1

MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

25-30

NationalHighway

WorkParticipationRate (Percent)

31-35

36-40

Source:CensusofIndia,2011

VillageBoundary

41-45

WaterBodies

OtherMajorRoad

StateHighway

BARWANIDEVELOPMENTPLAN

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale 0 0.5

2.10WARDWISEWORKPARTICIPATION

ToAnjad

ToSejwani

NH-3478

SH-39

SH-39

ToKukshi

ToChotiKasrabad

ToKukas

18

ToRajghat

24

ToBandhan ToBheelkheda

ToPat

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToBharatp [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1966

A

Km

3

Low

Righ

2.5

2

1.5

Legend

10001-15000

30001-45000

15001-30000

5001-10000

2501-5000

01-2500

PlanningAreaBoundary

Source:CensusofIndia,2011

VillageBoundary

NationalHighway

WaterBodies

OtherMajorRoad

StateHighway

BARWANIDEVELOPMENTPLAN

0.5

PopulationDensity (Person/Sq.Km.)

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

------MunicipalAreaBoundary

2.11WARDWISEPOPULATIONDENSITY

2200%

ToAnjad

ToSejwani

NH-3478

SH-39

10

SH-39

ToKukshi

ToChotiKasrabad

ToKukas

22

ToRajghat

24

ToBandhan ToBheelkheda

SH-36

ToPati

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

TeBhamta 1967

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1

बड़वानी: दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर

2-सा-13

बड़वानी निवेश क्षेत्र में

स्थित ग्राम

नगर पालिका परिषद्, बड़वानी

वर्ष

क्र

जनसंख्या

जनसंख्या

दशकीय वृद्धि दर (प्रतिशत में)

4

2

3

1

25.66 27769

1981

1

बड़वानी निवेश क्षेत्र कीकुल जनसंख्या

निवेश क्षेत्र की दशकीय वृद्धि दर (प्रतिशत में) दशकीय वृद्धि दर (प्रतिशत में)

8 6

7

5

38428

4750

21.88

33678

21991

42.15

48985

635.67

5753

28.37 43232

3 2001

36.13

66686

94.36

11182

28.39

55504

4 2011

स्त्रोत:- भारत की जनगणना 2011

2.16 निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या

बड़वानी विकास योजना 2015 में नगर की भावी जनसंख्या 1.20 लाख का आंकलन किया गया था । वर्तमान में निवेश क्षेत्र के ग्रामों की जनसंख्या को वर्ष 2011 से आधार मान कर जनसंख्या का आंकलन किया गया है । वर्ष 2021 , 2031 , 2035 एवं 2041 में जनसंख्या वृद्धि का आंकलन विभिन्न गणितीय पद्धति से किया गया है, जो सारणी क्रमांक 2- सा-14 तथा आकृति क्रमांक 2.4 में दर्शाया गया है ।

जनसंख्या की अनुमानित पद्धति

2-सा-14

निवेश क्षेत्र में जनसंख्या की अनुमानित पद्धति

वर्ष

औसत (Average) वृद्धि दर पद्धति (Incremental Increase Method)

ज्यामितीय वृद्धि पद्धति ( Geometrical Progression Method) अंक गणितीय वृद्धि पद्धति (Arithmetic Progression Method)

3

2

1

89359 79658

2021

119737 92631

2031

140090 99117

2035

160444 105603

2041

घातांकीय वृद्धि पद्धति (Exponential Increase Method)

6

5

4

83949

83601

83179

106194

109216

103194

120029

125947

114961

133864

142679

126729

बड़वानी विकास योजना 2035 में निवेश क्षेत्र हेतु जनसंख्या का आंकलन विभिन्न गणितीय पद्धतियों अनुसार किया गया है । बड़वानी निवेश क्षेत्र हेतु चारों प्रकार की विधियों से की गई गणना के आधार पर ज्यामितीय वृद्धि पद्धति अनुसार वर्ष 2021 हेतु जनसंख्या 0.89 लाख , वर्ष 2031 हेतु जनसंख्या 1.19 लाख एवं वर्ष 2035 हेतु जनसंख्या 1.40 लाख अनुमानित की गई है, जिसके आधार पर विकास योजना 2035 के प्रस्ताव तैयार किये गये है ।

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र. दिनांक 31 मार्च 2023

1968

Population Projection

--Incremental Method

Geometrical Increase Method

Arithmetic Increase Method

-Average

Exponential Method

180000

160444

160000

142679

140090

133864 140000

126729

125947

120020

119737

114961

120000

105603

103194

100000

99117

89559

92631

POPULATION

80000

79658

60000

40000

20000

0

2041

2035

2031

2021

YEAR

आकृति 2.4 . जनसंख्या आंकलन

गंदी बस्तियां

2.17

जिन आवासीय क्षेत्रों में अधिक सघनता, कच्चे मकान, अस्वास्थ्यप्रद पर्यावरण तथा मुलभूत सेवाओं का अभाव है, उन क्षेत्रों को गंदी बस्ती क्षेत्र कहां जाता है । इन बस्तियों में उपयुक्त पर्यावरण का अभाव होने के साथ ही मकानों की दशा दयनीय है । नगर पालिका से प्राप्त जानकारी अनुसार, बड़वानी नगर में गैर अधिसूचित गंदी बस्तियों की संख्या 13 है, गंदी बस्तियों के पर्यावरण सुधार हेतु आवश्यक है कि, इनके विकास निर्मूलन एवं पुनर्स्थापना हेतु एकीकृत कार्यक्रम की आवश्यक है । इस हेतु निम्नानुसार प्रयास किया जाना प्रस्तावित है:-

भवन निर्माण संबंधी परिक्षेत्रिक नियमों का निर्धारण एवं उनका पालन ।

आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित भूमि का निश्चित समय- सीमा में उसी वर्ग के लिए विकास ।

1969

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

गंदी बस्ती क्षेत्र में पर्यावरण सुधार हेतु सार्वजनिक सुविधाओं का विकास ।

जिन गंदी बस्ती क्षेत्रों को वर्तमान स्थान पर पर्यावरण सुधार कर रखा जाना संभव नहीं हो, उनको स्थानांतरित कर नवीनस्थल पर पुनर्स्थापना करना ।

गंदी बस्ती

क्र

गंदी बस्ती इलाके/ वार्ड का नाम

2

1

राजेन्द्र वार्ड 1

सरदार पटेल वार्ड 2

महात्मा गाँधी वार्ड 3

जय स्तम्भ वार्ड 4

डॉ अम्बेडकर वार्ड 5

रैदास वार्ड 6

इंदिरा वार्ड 7

कालिका देवी वार्ड 8

9

डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड

जनकेश्वर वार्ड 10

दषहरा वार्ड 11

लक्ष्मी टॉकिज वार्ड 12

भगतसिंह वार्ड 13

स्त्रोत :- नगरपालिका परिषद्, बड़वानी

2.18 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता

2-सा-15

वार्ड नं.

3

1

2

6

8

10

11

12

13

14

15

16

17

24

अध्याय एक में वर्णित कार्यप्रणाली 8 प्राकृतिक घटकों का परस्पर महत्व के आधार पर तथा प्रत्येक घटक का महत्व एवं संयुक्त प्रभाव का मूल्यांकन किया गया है । इन प्राकृतिक एवं नैसर्गिक घटकों का विश्लेषण नीचे दिया गया है :-

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

1970

2.18.1 वर्तमान भूमि उपयोग

बड़वानी निवेश क्षेत्र का भूमि उपयोग मानचित्र नगर में निर्मित ईकाईयों एवं रिक्त भूमि के वर्तमान उपयोग पर आधारित है । सारणी क्रमांक 2- सा-16 में उल्लेखित वर्गीकरण प्रणाली के आधार पर डिजिटल विश्लेषण एवं स्थल सत्यापन करने के पश्चात निवेश क्षेत्र का भूमि उपयोग मानचित्र तैयार किया गया है ।

भूमि उपयोग के प्रकार एवं व्याप्त क्षेत्रफल सारणी क्रमांक 2- सा-16 एवं मानचित्र क्रमांक 2.13 में उल्लेखित है । विभिन्न भूमि उपयोग प्रकार के संदर्भ में विस्तृत विवरण निम्नलिखित है :-

वर्तमान भूमि उपयोग क्षेत्रफल

2- सा-16

विकसित क्षेत्रफल 2022 (हेक्टेयर में)

क्र.

भूमि उपयोग

URDPFI मार्गदर्शिका अनुसार भूमि उपयोग प्रतिशत

प्रतिशत

क्षेत्रफल

5

4

3

2

1

45-50

62.07

433.9

आवासीय

1

0

0

2 मिश्रित

2-3

3.83

26.8

वाणिज्यिक

3

8-10

1.07

7.5

4 औद्योगिक

6-8

18.21

127.25

5 सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक

1.70

11.92

6 सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें

12-14

1.71

11.95

7 आमोद- प्रमोद

10-12

11.41

79.77

यातायात एवं परिवहन

8

100

775.81

योग (अ)

2416.15

9 कृषि भूमि

200.33

10 जलाशय

399.09

11 वन क्षेत्र

187.08

12डुब क्षेत्र

3901.74

कुल

स्त्रोत :- जी.आई.एस. सर्वेक्षण

नोट:- घोषित निवेश क्षेत्र जनगणना पुस्तिका पर आधारित है, जो 3538.02 हेक्टेयर है , जबकि जी.आई.एस. पद्धति द्वारा गणना किया गया क्षेत्रफल 3901.74 हेक्टेयर है, जिसे नियोजन प्रस्ताव हेतु उपयोग में लिया गया है ।

1971

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

2.18.2 भू-संरचना विज्ञान (जियोमॉर्फोलॉजिकल ) उपखण्ड

बड़वानी निवेश क्षेत्र को भू-आकृति की दृष्टि से आठ भागों में विभाजित किया गया है । निवेश क्षेत्र का अधिकांश भाग पेडीप्लेन क्षेत्र में आता है । धोबड़िया तालाब के पूर्व में प्लेटू रेमिनेंट एवं दक्षिण में पेडिमेंट क्षेत्र आता है । जिसकी जानकारी सारणी क्रमांक 2 - सा-17 एवं मानचित्र क्रमांक 2.14 में दर्शायी गई है:-

जियोमार्फोलॉजिकल उपखण्ड एवं क्षेत्रफल

जियोमार्फोलॉजिकल विशेषतायें क्र

2

1

1 Dyke/Sill/Ridge

Gullied Tract

2

3 Pediment

4 Pediplain

5 Plateau Remnant

6 Ridge

StrOri -Moderately Dissected

7

Lower Plateau

8 Water Bodies

कुल

स्त्रोत :- जी.आई.एस. सर्वेक्षण

2.18.3 मिट्टी की जानकारी

2-सा-17

क्षेत्रफल (प्रतिशत)

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

4

3

0.81

31.71

2.98

116.26

23.53

917.90

57.95

2260.94

8.10

316.22

0.09

3.80

4.13

161.17

2.41

93.75

100.00

3901.74

भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण संस्थान से प्राप्त मिट्टी की जानकारी एवं MPCST भोपाल द्वारा अध्ययन के आधार पर, प्रत्येक प्रकार की मिट्टी को विभाजित किया गया है । इससे मिट्टी की संरचना संबंधी मानचित्र तैयार किया गया है, जिसकी जानकारी सारणी क्रमांक 2- सा -18 एवं मानचित्र क्रमांक 2.15 में दर्शायी गई है :-

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1972

A

0.15 Km

Legend

Communication

Transportation

Recreational

Waterbody

Commercial Educational

Residential

Heritage

Religious

Industrial

NationalHighway

Others

PublicUtilitiesFacilities

Central/StateGovt.Property

StateHighway

HealthServices

OtherMajorRoad

Public&Semi-public

Mixed

BARWANIDEVELOPMENTPLAN

Source:BuildingFootprintGeospatialDate-AMRUT, SurveybyMPCST&T&CP

Landuse&UrbanSurveyDivisien RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal 2.12BUILDINGFOOTPRINT

Scale

District

0

Π

-

0

Π

DistrictHospital

xmiTalkiesSquare

مالله

نی 1973

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

Km

3

PlanningArea

Legend

BARWANI 2.13EXISTINGLANDUSE

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Source:WorldView-II,2016SatelliteData&GroundVerification

District-Berwan

E

ToAnjad

ToSendhwa

ToBheellkheda

ToPall

TO DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToBhamte [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

1974

मिट्टी की संरचना के विभिन्न प्रकार

2-सा-18

क्षेत्रफल (प्रतिशत) क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

क्र मिट्टी की संरचना

2

1

1 Clayey

4

3

.03

1.25

34.37

1340.93

2 Fine

3 FineLoamy

8.64

347.18

48.75

1901.84

4 Loamy

5 Loamy Skeletal

6 Water Bodies

5.81

226.77

2.40

93.75

100.00

3901.74

कुल

स्त्रोत:- भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण संस्थान

2.18.4 ढ़लान

निवेश क्षेत्र में , प्राकृतिक संरचना के अंतर्गत ढलान के विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन, भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने में महत्वपूर्ण है । ऊँचाई के आधार पर निर्धारित ढलान की विशेषतायें दर्शाने वाला मानचित्र Carto-DEM के आधार पर तैयार किया गया है, जिसकी जानकारी सारणी क्रमांक 2- सा-19 एवं मानचित्र क्रमांक 2.17 में दर्शायी गई हैः-

ढलान के विभिन्न श्रेणी के अंतर्गत क्षेत्रफल

क्र

ढ़लान

2-सा-19

प्रतिशत

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

2

1

1

<1 %

4

3

9.58

373.89

39.20

1529.29

2        1-3%
         3-5%            897.05              23.00
3
4        5-10%           676.29             17.33
        10-30%           342.28              8.77
5
6       30-60%            77.89              1.99
          > 60            5.11               0.13
7

100.00

3901.74

कुल

स्त्रोत :- Carto- DEM & Map IT 1975

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

2.18.5 बाढ़ आपदा

बड़वानी नगर खण्डवा- बड़ौदा मार्ग पर नर्मदा घाटी (राजघाट) से 5 किलोमीटर दूरी पर समतल भूमि पर बसा हुआ है । किन्तु आस - पास सतपुड़ा पहाड़ियों से घिरा हुआ है । जिसमे ग्वालबेड़ा व बावनगजा की पहाड़िया प्रमुख है । नगर मे कुछ छोटी- छोटी पहाड़िया भी स्थित है जैसे निरोगला, सुखविलास आदि । नगर के मध्य से तथा बाहर कुछ नाले भी बहते है । नगर के मध्य से राज्य मार्ग 347-बी खण्डवा - बड़ौदा मार्ग गुजरने के कारण नगर दो भागो मे विभक्त हुआ है । भविष्य मे इस मार्ग पर विकास की काफी संभावना है । यह नगर मध्यप्रदेष नगर तथा ग्राम निवेष अधिनियम 1973 की धारा 4 के अंतर्गत गठित व निवेष प्रदेषो मे से "नर्मदा- ताप्ती " प्रदेष के अंतर्गत आता है । नगर का ढलान पूर्व से पष्चिम , कुछ मध्य भाग का ढलान उत्तर से दक्षिण की ओर नगर मे स्थित कुछ नालो की ओर है । नगर के मध्य कई छोटे- छोटे नाले है इन्ही नालो से नगर का गंदा पानी प्रवाहित होकर बस स्टेण्ड के पास वाले नाले अंजड़ नाके के पास वाले नाले एवं अन्य बड़े नालो मे मिलता है । नगर में भूमिगत नालियो का सर्वथा अभाव है । सामान्यतः खुली नालियो से पानी का प्रवाह होता है ।

2.18.6 भूकम्प आपदा परिक्षेत्र

क्षेत्र के सूक्ष्म अध्ययन से भूकम्प (आपदा) परिक्षेत्र का मानचित्र, जिसमें फाल्ट तथा छोटे मध्यम एवं वृहद फ्रेक्चर परिक्षेत्र के आधार पर , मिट्टी की स्थिति, भूगर्भिक फाल्टस का अध्ययन एवं विश्लेषण किया गया है । उक्त आधार पर निवेश क्षेत्र का भूकम्प संभावना युक्त क्षेत्र का मानचित्र 2.20 तैयार किया गया है । बड़वानी भूकम्प तीव्रता की दृष्टि से झोन- III (निम्न श्रेणी- बहुत कम रिस्क वाला जोन) में वर्गीकृत किया गया है । अतः उच्च तीव्रता के भूकम्प आने की संभावना इस क्षेत्र में कम है ।

जल स्त्रोत बफर

2.18.7

बड़वानी निवेश क्षेत्र में मुख्यतः नर्मदा नदी है । जल स्त्रोत बफर की जानकारी सारणी क्रमांक 2- सा-20 एवं मानचित्र क्रमांक 2.21 में दर्शायी गई है :-

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1976

Legend

GeomorphicUnits

Pediment

Pediplain

NationalHighway

PlateauRemnant

LowerPlateau

Ridge

GulliedTract

A

Km

3

2.5

2

1.5

1

PlanningAreaBoundary

BuiltupArea

WaterBodies

OtherMajorRoad

StateHighway

Dyke/SillRidge

StrOri-ModeratelyDissected 2.14GEOMORPHOLOGY BARWANIDEVELOPMENTPLAN

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Source:NationalGeomorphologicalMappingProjectNRSC, ISRO-2016&LimitedFieldSurvey

Disto

0 0,5

ToAnjad

oSejwani

SH39

NH-3478

SH-39

Kukshi

ToChotiKasrabad

ToKukas

ToRajghat

ToBheelkheda

ToBhamta

ToBandhan

SH-36

ToPati

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal 1977

सपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

मध्यप्रदेश राजपः

भाग 1

A

PlanningArwa

Km

3

25

1.5 2

Legend

SollTexture

2.15SOIL

PlanningAreaBoundary

NationalHighway

Clayey

BuiltupArea

WaterBodies

Loamy

LoamySkeletal

StateHighway

OtherMajorRoad

Fine

BARWANIDEVELOPMENTPLAN

FineLoamy

0.5

Source:SellandLanduseSurveyofIndia

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

District

ToAnjad

ToSendhwa

NH-3478

SH-39

SH-39

ToKukshi

NIVE

ToRajghat

ToBandhan ToBheelkh

SH-36

ToPati,

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToBhamta भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

1978

Km PlanningArse

2.5

1.5 2

Legend

LithologicUnits

PorphyriticFlows

CompoundLavaFlows

PlanningAreaBoundary

Alluvium

NationalHighway

BuiltupArea

WaterBodies

2.16LITHOLOGY

OtherMajorRoad

BasicDykes

StateHighway

BARWANIDEVELOPMENTPLAN

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Source:NationalGeomorphologicalMappingProjectNRSC. ISRO-2016FieldSurvey

Scale 0 0.51

ToAnjad

ToSejwani

SH-39

NH-3478

SH-38

ToKukshi

ToChotiKasrabad

ToKukas

ToRajghat

TeBandhan ToBheelkheda

ToPati

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToBhamta 1979

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

A

Km

3

2.5

1.5 2

Legend Slopein%

2.17SLOPE

Source:CartoDEM,MAPIT

1

PlanningAreaBoundary

30-60 NationalHighway

10-30

BuiltupArea

WaterBodies

5-10

OtherMajorRoad

StateHighway

3-5

1-3

0-1

BARWANIDEVELOPMENTPLAN

>60

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale 0 0.5

Distric

ToSejwani

ANH-3BToAnjad

ToKukshi

ToChotiKasrabad

ToKukas

ToRajghat

ToBandha

ToBheeikheda

ToPal

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToBhamta [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1980

A

2.53

2

Low

High

A

1.5

Legend

2.18DEM

1

Source:CarteDEM,MAPIT

PlanningAreaBoundary

NationalHighway

WaterBodies

OtherMajorRoad

StateHighway

Height(Meter)

High:500

Low:50

BARWANIDEVELOPMENTPLAN

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale 0.5

ToSejwani

HH-347BToAnjad

SH

ToKukshi

ToChotiKasrabad

ToKukas

Bandhan ToRajghat

ToBheelkheda

ToPati

To DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToBhamta

NAR 1981

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

Legend

Source:CartoDIEM,MAPIT 2.19CONTOUR

PlanningAreaBoundary

Contour10m

NationalHighway

WaterBodies

OtherMajorRoad

StateHighway

BARWANIDEVELOPMENTPLAN

0.5 1.522.6 3 Km

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

ToSejwani

NH-3478 ToAnjad

SH-39

ToKukshi

ToChotiKasrabad

ToKukas

220

ToRajghat

R

ToBheelkheda

ToBandhan

ToPatias

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToBhamte [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

1982

Km

MadhyaPradesh

Legend

Waterbodies

EarthquakeZones

MADHYAPRADESH

Forest

Landuse&UrbanSurveyDivision NationalHighways

DistrictBoundary

ZoneE-IIIModerateDamageRisk Zone(MSKVII)

Zone-IILowDamageRiskZone (MSKVIORLess)

Rail

Scale 0306050120150180210240

Source:SeismotectonicAtlasofIndia,GSI,GOI

RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal 2.20EARTHQUAKEZONES

Orissa

Chattisgarh

UttarPradesh

AndhraPradesh

Maharashtra

Directorate DirectorateofTown&CountryPlanningMadhya MadhyaPradesh,Bhopal

BARWANI

Rajasthan

Gujarat 1983

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1

A

Km

2.5

1.52

Legend

1

Source:Worldview-IISatelliteData

PlanningAreaBoundary

NationalHighway

BuiltupArea

WaterBodies

OtherMajorRoad

StateHighway

30m

15m

BARWANIDEVELOPMENTPLAN

45m

60m

0.5

WATERBODYBuffer(DistanceinMeter)

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal 2.21WATERBODYBUFFER

0

ToSejwani

SH-39

NH-347BToAnjad

SH -30

ToKukshi

ToChotiKasrabad

ToKukas

ToRajghat

ToBandhan ToBheelkheda

SH-36

ToPat

60

88DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToBhamta

604030150153048 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

1984

जल स्त्रोत बफर क्षेत्रफल

2-सा-20

क्षेत्रफल (प्रतिशत)

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

क्र बफर (मीटर में)

2

1

जलाशय

1

60

2

45

3

30

4

15

5

4

3

2.38 92.52

1.88 73.56

1.93 75.56

1.99 77.73

2.05 79.75

89.77 3502.49

>60

6

100.00 3901.74

कुल योग

स्त्रोत:- उपग्रह चित्र

2.18.8 भूमिगत जल संभावना

बड़वानी निवेश क्षेत्र में अधिकांश भाग में भूमिगत जल की संभावना उत्तम है, जिसे सारणी क्रमांक 2 - सा-21 तथा मानचित्र क्रमांक 2.22 में दर्शाया गया है ।

भूमिगत जल संभावना

2-सा-21

क्षेत्रफल (प्रतिशत) क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

श्रेणी क्र

2

1

Excellent

1

Good

2

4 3

94.15

2.41

116.26

2.97

3178.44

Good To Moderate 3

Moderate

4

5 Poor

6 Poor to Nil

कुल योग

81.47

161.17

4.13

320.02

8.21

-31.71

0.81

100.00 3901.74

स्त्रोत :- भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण संस्थान 1985

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

2.18.9 भूमि अवक्रमण बड़वानी निवेश क्षेत्र अंतर्गत कुछ क्षेत्रों में भूमि कटाव है, किन्तु अधिकांश भाग अवक्रमण से प्रभावित नहीं है , जिसे सारणी क्रमांक 2- सा-22 तथा मानचित्र क्रमांक 2.23 में दर्शाया गया है ।

भूमि अवक्रमण

2-सा-22

क्षेत्रफल (प्रतिशत)

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

श्रेणी

क्र

2

1

1 Barren Rocky/Stony Waste

2 Water Erosion - Gullies

3

Water Erosion - Sheet - Severe

कुल योग

4

3

34.37

286.56

10.64

88.75

54.99

458.41

100.00

833.72

स्त्रोत :- भारतीय मृदा एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण संस्थान

2.18.10 मार्ग संरचना

मार्ग संरचना निवेश क्षेत्र के अंतर्गत भावी विकास के क्षेत्रों को विकसित करने हेतु महत्वपूर्ण माध्यम है । नगरीय भूमि उपयुक्तता का विश्लेषण करने हेतु मार्गों के बफर जोन, मार्ग के दोनों ओर निर्धारित किए गये है, जिसकी जानकारी सारणी क्रमांक 2- सा-23 एवं मानचित्र क्रमांक 2.24 में दर्शायी गई है :-

मार्ग संरचना बफर क्षेत्रफल

2-सा-23

क्षेत्रफल (प्रतिशत)

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

क्र मार्ग बफर (मी. )

2

1

मार्ग

1

4

3

1.21

47.27

12.15

473.82

100

2

11.10

433.14

200

3

28.42

1108.19

500

4

47.12

1839.30

>500

5

100.00

3901.74

कुल योग

स्त्रोत :- उपग्रह चित्र एवं जी.आई.एस. विश्लेषण [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1986

भूमि मूल्य

2.18.11

बड़वानी नगर पालिका के अंतर्गत 24 वार्ड सम्मिलित है । बड़वानी निवेश क्षेत्र में नगर पालिका के अतिरिक्त 07 ग्राम सम्मिलित है । निवेश क्षेत्र के अंतर्गत रिहायशी क्षेत्र एवं व्यवसायिक क्षेत्र में भूमि के मूल्यों की श्रेणी को दर्शाया गया है ।

2.19 नगरीय भूमि उपयुक्तता विकल्प

निवेश क्षेत्र के अंतर्गत भूमि विकल्पों में प्रत्येक घटक का क्रम दूसरे घटक के परस्पर संबंधों पर निर्धारित किया गया है एवं नगरीयकरण के संबंध में निर्धारित उपयुक्तता विकल्प सारणी क्रमांक 2- सा-24 , 2- सा-25 एवं 2- सा-26 में दर्शाया गया है ।

Weighted Index For Composite Land Suitability [Model - 1 ]

THEME S.NO.

2-सा-24

CLASS

CLASS WEIGHT

THEME

WEIGHT

1

2

3

9 Vacant Land

8 Wasteland

7 Agriculture

25

Land Use

4

5

6

1

2

0 Builtup

0 Forest

0 Water Bodies

9 Pediplain

7 Pediment

0

20

3 Geomorphology

4

5

1

2

Dyke/ Sill /Ridge

0 Builtup

0 Water Bodies

9 Poor To Nil

7 Moderate To Poor

5 Good To Moderate

10

3

Ground Water Prospects

4

5

1

0 Builtup

0 Water Bodies

9 Loamy

05

Soil Texture

2

8 FineLoamy 1987

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

  3                                    Fine           7
 4                                    Clayey          5
  5                                Water Bodies       0
  6                                  Builtup          0
  1                                   100 M           9
  2                                   200 M           7
        Road Buffer      10
                                      500 M           5
  3
 4                                    > 500 M         3
 1                                    >60 M           9
  2                                    60 M           7
        Water Bodies
 3                       10            45 M           5
          Buffer
 4                                     30M            3
  5                                    15 M           1
 1                                    0-1 %           9
 2                       10           1-3 %           7
           Slope
 3                                    3-5 %           5
  1                                   <1900           9
 2                                  1900-10000        8
 3                                                    7
 4       Land Value      10                           6
 5                                                    5
 6                                                    0
 7                                                    0
     Weighted Index For Composite Land Suitability [Model - 2 ]
                                                    2-सा-25
                                                   CLASS
S.NO.     THEME                      CLASS
                                                  WEIGHT

THEME

WEIGHT

1

2

3

20

LandUse

4

5

6

9

Vacant Land

8

Wasteland

7

Agriculture

0

Builtup

0

Forest

0

Water Bodies मध्यप्रदेश राजप पत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[भाग 1 1988

Km

2.5

2

Legend

1.5

GroundwaterProspect

Moderate

PlanningAreaBoundary

Excellent

BuiltupArea

NationalHighway

WaterBodies

StateHighway

OtherMajorRoad

Good

GoodtoModerate

Poor

BARWANIDEVELOPMENTPLAN

PoortoNil

Source:ResourceSat-2.LISS-IV&IntegrationofLithology. GeomorphologyandHydrologyLayers,

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Disbist-Barwani

Scale 0 0.5

2.22GROUNDWATERPROSPECT

ToSejwani

SH-39

NH-3478ToAnjad

SH-39

WoKukshi

ToChotiKasrabad

ToKukas

ToRajghat

ToBandhan ToBheelkheda

SH-36

ToPati

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToBhamta 1989

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

3

2.5

Legend

11.6

LandDegradation

PlanningAreaBoundary

NationalHighway

BuiltupArea

WaterBodies

BarrenRocky/StonyWaste

WaterErosion-Sheet-Severe

WaterErosion-Gullies

OtherMajorRoad

StateHighway

BARWANIDEVELOPMENTPLAN

0.5

Source:NationalLand LandDegradationMappingProject

2.23LANDDEGRADATION

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale

Disalut-Bare

ToAnjad

ToSejwani

NH-347B

SH-39

SH-39

ToKukshi

ToChotiKasrabad

ToKukas

Bandhan ToRajghat

ToBheelkheda

SH-36

ToPati

To DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToBhamta भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1990

2.5

2

Legend

11.5

Source:Worldview-IISatelliteData

PlanningAreaBoundary

NationalHighway

BulltupArea

WaterBodies

OtherMajorRoad

StateHighway

BARWANIDEVELOPMENTPLAN

500m

200m

100m

2.24ROADBUFFER

RoadBuffer(DistanceInMeter)

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale 0 0.5

ToAnjad

ToSejwani

NH-3478

SH:39

SHAS

ToKukahi

ToChotiKasrabad

ToKukas

ToRajghat

ToBandhan ToBheelkheda

ToPati

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToBhamba 1991

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

A

Legend

LandOwnership

GovernmentLand

MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

PrivateLand

NationalHighway

BuiltupArea

VillageBoundary

WaterBodies

OtherMajorRoad

StateHighway

BARWANIDEVELOPMENTPLAN

Source:CommissionerLandRecords

2.25GOVERNMENTLAND

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

0 0.5 11.5 2 2.5 Km

ToSejwani

NH-3478ToAnjad

SH-39

SH-39

SEHGAON

ToKukshi

ToChotiKasrabad

BADGAON

ToKukas

SBA

ToRajghat

ToBandhan ToBheelkheda

AAMLAYAPANI

9C-HS

BARWANI

ToPati

KALYANRU

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToBhamta भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1992

1

2

3

Geomorphology

4

5

1

2

3

Ground Water Prospects

4

5

1

2

3

Soil Texture

4

5

6

1

2

Road Buffer

3

4

1

2

3

Water Bodies Buffer

4

5

1

2

Slope

3

1

2

3

Land Value 4

5

6

7

9

Pediplain

7

Pediment

0

10

Dyke/Sill/Ridge

0

Builtup

0

Water Bodies

9

Poor To Nil

7

Moderate To Poor

5

Good To Moderate

10

0

Builtup

0

Water Bodies

9

Loamy

8

FineLoamy

7

Fine

05

5

Clayey

0

Water Bodies

0

Builtup

9

100 M

7

200 M

15

5

500 M

3

> 500 M

9

>60 M

7

60 M

5

45 M

15

3

30M

1

15 M

9

0-1 %

7

1-3 %

15

5

3-5%

9

<1900

8

1900-10000

7

6

10

5

0

0 1993

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

Weighted Index For Composite Land Suitability [Model - 3 ]

THEME S.NO.

2-सा-26

CLASS

CLASS WEIGHT THEME WEIGHT

1

2

3

Land Use

4

5

6

1

2

3 Geomorphology

4

5

1

2

3

Ground Water Prospects

4

5

1

2

3

SoilTexture

4

5

6

1

2

Road Buffer

3

4

1

2

Water Bodies Buffer 3

4

9

Vacant Land

8

WasteLand

7

Agriculture

14

0

Builtup

0

Forest

0

Water Bodies

9

Pediplain

7

Pediment

0

12

Dyke/ Sill / Ridge

0

Builtup

0

Water Bodies

9

Poor to Nil

7

Moderate to Poor

5

Good to Moderate

12

0

Builtup

0

Water Bodies

9

Loamy

8

FineLoamy

7

Fine

12

5

Clayey

0

Water Bodies

0

Builtup

9

100 m

7

200 m

14

5

500 m

3

>500 m

9

>60 m

7

60m

12

5

45 m

3

30m [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

1994

5

1

12 2

Slope

3

1

2

3

12 Land Value

4

5

6

7

1 15 m

9 0-1 %

7 1-3%

5 3-5 %

9 <1900

8 1900-10000

7

6

5

0

0

घटकों को नगरीय उपयुक्तता के आधार पर मूल्यांकन के बाद श्रेणी प्रदान की गई है, जो 8 मानचित्रों के एकीकरण परिणाम है । 8 मानचित्रों के संयुक्त परिणाम के कारण कई उपयुक्त पॉलीगन निर्मित हुए । उक्त पॉलीगन को संस्पर्शी पॉलीगन में विसर्जित किया गया, जिसका आधार स्थल संदर्भित स्थिति एवं न्यूनतम मानचित्र खंड (Minimum Mappable Unit) है । एकजाई आकृति में संयुक्त भूमि उपयुक्तता श्रेणी है एवं प्रत्येक श्रेणी में सभी घटकों के चरित्र विद्यमान है, जो भूमि उपयुक्तता हेतु आवश्यक हैं । प्रत्येक श्रेणी की मूल्यांकन वरीयता उक्त घटक के महत्व के आधार पर एवं एक दूसरे से तुलना के आधार पर की गई है ।

संयुक्त उपयोगिता संकेतक (Composite Suitability Index ) की गणना 8 घटकों के मूल्यांकन को उनकी श्रेणी से गुणा कर प्राप्त किया है । सी.एस.आई. को 4 श्रेणी में विभाजित किया गया है । इस प्रक्रिया में प्रत्येक श्रेणी इस बात की सूचक है कि, सक्षमता की सीमा प्रत्येक वर्ग के संदर्भ में कितनी है, अर्थात न्यूनतम या अधिकतम ।

सी.एस.आई. मूल्यांकन जितना अधिक होगा, उतना ही नगरीय विकास हेतु उच्च वरीयता का घोतक है, कम सी.एस.आई. मूल्यांकन का संदर्भ नगर विकास हेतु कम मूल्यांकन परंतु संरक्षण हेतु उच्च वरीयता होगी । अंततः संयुक्त श्रेणी के संयुक्त परिणाम हेतु नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता की चार श्रेणी में विभाजित है ।

1995

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

Land Suitability Area [Model - 1 ]

Suitability Class

1

Not Suitable

Less Suitable

Moderately Suitable

Highly Suitable

Grand Total

2-सा-27

%

Area (Ha)

3

2

9.12

356.21

20.63

804.85

10.22

399.03

60.03

2341.64

100.00

3901.74

Land Suitability Area [Model - 2 ]

Suitability Class

1

Not Suitable

Less Suitable

Moderately Suitable

Highly Suitable

Grand Total

2-सा-28

%

Area (Ha)

3

2

6.92

269.94

24.40

952.28

51.99

2028.49

16.69

651.02

100.00

3901.74

Land Suitability Area [Model - 3 ]

Suitability Class

1

Not Suitable

Less Suitable

Moderately Suitable

Highly Suitable

Grand Total

2-सा-29

%

Area (Ha)

3

2

2.18

85.18

25.00

975.21

60.88

2375.33

11.94

466.02

100.00 3901.74

नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता हेतु [Model - 1 ] , [Model - 2] एवं [ Model- 3] तैयार किये गये है, जिसकी जानकारी मानचित्र क्रमांक 2.26, 2.27 एवं 2.28 में दर्शायी गई है । भूमि उपयुक्तता के संदर्भ में [Model- 3 ] का चयन अंतिम रुप से बड़वानी विकास योजना तैयार करने हेतु किया गया है , क्योंकि इसका मुख्य आधार Highly Suitable तथा Moderately Suitable भूमि का प्रतिशत सबसे अधिक आता है ।

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1996

A

Km PlanningArea

2.5

2

1.5

Legend

1

SUITABILITY

Source:DatabaseLayers ModeratelySuitable

MunicipalBoundary

NationalHighway

PlanningAreaBoundary

BuiltupArea

WaterBodies

VillageBoundary

StateHighway

OtherMajorRoad

HighlySuitable

NotSuitable

LessSuitable

BARWANIDEVELOPMENTPLAN

0.5

(HighWeightagesaregivento LanduseandGeomorphologyLayers)

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

------

2.26UrbanLandSuitability(Model-1)

ToSejwani

NHSATEToAnjad

AON

ToKukshi

ToChotiKasrabad

ToKukas

ToRajghat

ToBandhan

ToBheelkheda

ToPati

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToBhamta 1997

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

A

ningAret

3

2.5

2

1.5

Legend

Source:DatabaseLayers ModeratelySuitable

MunicipalBoundary

PlanningAreaBoundary

NationalHighway

WaterBodles

BuiltupArea

OtherMajorRoad

VillageBoundary

StateHighway

HighlySuitable

LessSuitable

BARWANIDEVELOPMENTPLAN

NotSuitable

SUITABILITY (HighWeightagesaregiventoRoad, Waterbody&SlopeLayers)

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

------

Scale 0 0.5

Diss

2.27UrbanLandSuitability(Model-2)

ToSejwani

NR-3478 ToAnjad

ToKukshi

ToChotiKasrabad

BADGAON

ToKukas

ToRajghat

ToBandhan

AMLAYAP

ToBheelkheda

BARWANIKHUR

ToPati

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToBhemta भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

1998

Legend

ModeratelySuitable

MunicipalBoundary

PlanningAreaBoundary

NationalHighway

A Km. PlanningArsa

3

2.6

2

1.5

1

Seurce:DatabaseLayers

Landuse&UrbanSurveyDivision BuiltupArea

WaterBodies

StateHighway

OtherMajorRoad

VillageBoundary

HighlySuitable

LessSuitable

NotSultable

SUITABILITY (EqualWeightagestoalllayers)

2.28UrbanLandSuitability(Model-3) BARWANIDEVELOPMENTPLAN

Remote SensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale 0 0.5

ToSejwani

NH-3478 ToAnjad

SH-39

Kukshi

ZAN

ToChotiKasrabad

ToKukas

ToRajghat

ToBheelkheda

ToBhamta

BADGAON A

ToBandhan AAMLAYAPANI

SH-36

BARWANIKHURD

ToPati

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal 1999

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

अध्याय-3

प्रस्तावित यातायात संरचना एवं नगरीय अधोसंरचना

3.1

यातायात संरचना

परिवहन संरचना शहर की मूल आवश्यकता का आधार होने से वाहन, जल , मल , अपशिष्ट, विद्युत, टेलीफोन आदि जन- सुविधाओं के संबंध का कार्य परिवहन संरचना के सापेक्ष ही होता है ।

नगर से गुजरने वाले खण्डवा - बडौदा राज्य मार्ग क्रमांक-26 नगर की परिभ्रमण संरचना निर्धारित करता है उक्त मार्ग महात्मां गांधी मार्ग, कारंजा तिराहा पर "व्ही " आकार का मार्ग संगम बनाता है. कचहरी - मार्ग (सरदार पटेल मार्ग) थान के सामने भी "व्ही " आकार का मार्ग संगम बनाता है तथा जिलाध्यक्ष कार्यालय के सामने ही "टी" आकार का मार्ग संगम बनाता है जो नगर के बाहर बावनगजा मार्ग से मिलता है. नगर की वाणिज्यिक गतिविधिया महात्मा गांधी मार्ग कचहरी मार्ग (सरदार पटेल मार्ग) सुभाष मार्ग, कालिका मार्ग , देवीसिंह मार्ग, झण्डा चौक एवं रणजीत चौक पर अवस्थित है. नगर का प्रमुख यातायात निम्न मार्गों पर रहता हैः

5. सुभाष मार्ग

1. कचहरी मार्ग ( सरदार पटेल मार्ग)

6. खण्डवा- बड़ौदा मार्ग 2. महात्मा गांधी मार्ग

7. रणजीत चौक

3. राजेन्द्र मार्ग

8. झण्डा चौक

4. मौलाना आजाद मार्ग

10.सजवानी मार्ग

9. पाटी मार्ग

11. बायपास मार्ग ( नवीन राजघाट मार्ग)

नगरीय विकास / विस्तार के लिए प्रभावपूर्ण परिभ्रमण संरचना की आवश्यकता होती है, ताकि नगरीय आबादी को सुरक्षित एवं सुविधाजनक आवागमन की व्यवस्था प्राप्त हो सके । प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना नगर के भावी आकार एवं स्वरुप का निर्धारण करती है । कुशल यातायात प्रबंधन से यात्रा का समय, दूरी तथा वाहन चालन मूल्य आदि को कम किया जा सकता है । प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना निम्नलिखित अवधारणा पर आधारित है:-

क्षेत्रीय यातायात एवं नगरीय यातायात का पृथक्करण ।

नगर के प्रस्तानित निकास एवं विस्तार हेतु उपयुक्त परिभ्रमण संरचना ।

नगर के कार्य केन्द्रों का परस्पर संबंध स्थापित करना ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2000

नगर की बसाहटों का आपस में सामंजस्य स्थापित करना ।

मिश्रित यातायात के अनुरुप संगठित मार्ग संरचना ।

समुचित वाहन पार्किंग स्थलों का प्रावधान (विशेषतः ओल्ड सिटी) ।

यातायात प्रणाली की कार्य- कुशलता का आंकलन निम्न घटकों के आधार पर किया जाता है :-

(2) नगरीय यातायात

(1 ) अंतर्नगरीय

अंतर्नगरीय यातायात

3.1.1

सड़क मार्ग

(अ)

बड़वानी जिला महाराष्ट्र राज्य की सीमा से लगकर बसा होने के कारण यातायात की दृष्टि से महत्वपूर्ण है । नगर से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 347 -बी (खण्डवा खरगोन- जुलवानियां- बड़वानी) एवं राज्य राजमार्ग क्रमांक 36 (बड़वानी- पाटी- खेतिया ) एवं राज्य राजमार्ग क्रमांक 39 (बड़वानी - सेंधवा ) गुजरता है । उपरोक्त क्षेत्रीय मार्ग नगर से गुजरने के कारण शहरी यातायात प्रबंधन एंव उसके प्रवाह में अवरोध उत्पन्न होता है । अतः क्षेत्रीय मार्गों तथा अंतर्नगरीय मार्गों के तंत्र में सुधार आवश्यक है ।

खण्डवा 172

रुदौर 147

KHANDWA

51- MOORE

आकृति 3.1 . सड़क मार्ग

2001

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

रेल मार्ग

(स) बड़वानी नगर रेलवे मार्ग से नहीं जुड़ा है । रेलवे यातायात के लिए निकटतम रेलवे स्टेशन इन्दौर एवं महाराष्ट्र राज्य का नन्दुरबार है ।

हवाई यातायात के लिए इन्दौर हवाई अड्डा नगर से 140 कि.मी. की दूरी (ब) हवाई मार्ग पर स्थित है ।

3.1.2 नगरीय यातायात वर्तमान परिवहन व्यवस्था के अध्ययन से ज्ञात होता है कि, वाहनों की संख्या में पिछले दशक में कई गुना वृद्धि हुई है । तीव्र गति एवं मंदगति वाहनों द्वारा नगरीय मार्गों का मिश्रित उपयोग करना सुरक्षित एवं सुविधाजनक यातायात के लिए समस्या है । नगर में जनसामान्य द्वारा यातायात के साधन के रुप में सायकिल , स्कूटर, मोटर सायकिल आदि का अधिक उपयोग किया जाता है । ऑटो रिक्शा सार्वजनिक यातायात के प्रमुख साधन है । वर्तमान में दक्ष सार्वजनिक परिवहन का अभाव है । दक्ष सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के अभाव में नागरिकों को अपने कार्य केन्द्रों एवं अन्य विकसित कॉलोनियों तक पहुँचने में कॉफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है । अतः दक्ष सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की अत्यधिक आवश्यकताहै ।

प्रस्तावित यातायात संरचना हेतु अपनाई गई नियोजन नीति निम्नलिखित बिन्दुओं पर आधारित है :-

नगर के आबादी क्षेत्रों एवं मुख्य गतिविधि क्षेत्रों तक सुविधाजनक एवं सुरक्षित यातायात प्रणाली का विकास ।

विभिन्न योजना ईकाईयों के मध्य प्रभावी परिवहन तंत्र विकसित करना ।

समस्याग्रस्त क्षेत्रों के यातायात एवं प्रबंधन हेतु तकनीकी पहल ।

नगर की भावी आवश्यकताओं हेतु दक्ष एवं सुदृढ़ परिवहन प्रणाली की व्यवस्था ।

मुख्य मार्गों पर सतत् यातायात गतिशीलता बनाए रखने हेतु इन मार्गों के संगम पर पहुँच मार्ग से यातायात प्रतिबंधित करना ।

क्षेत्रीय यातायात एवं नगरीय यातायात का पृथक्करण ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

2002

पादचारी यातायात की बहुलता वाले क्षेत्रों में पृथक पादचारी मार्ग का विकास एवं फुटपाथों का निर्माण ।

3.2 मार्गों का श्रेणीक्रम

कार्यानुरुप मार्ग अनुक्रम के अनुसार मार्गों का वर्गीकरण किया गया है । ऐसा पूर्व निर्धारित विविध गतिविधियों का आपस में तथा आवासीय क्षेत्रों से सह- संबंध का विशेष ध्यान रखा गया है । नगर में विभिन्न प्रकार के मार्गों का मार्गानुक्रम निम्नानुसार प्रस्तावित है: -

क्षेत्रीय मार्ग

वृत्तीय मार्ग

मुख्य नगरीय मार्ग

खण्डस्तरीय मार्ग

उपखण्ड स्तरीय मार्ग

स्थानीय मार्ग

पादचारी

3.2.1 क्षेत्रीय मार्ग

(अ) बड़वानी -खण्डवा मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 347-बी)

राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 347- बी (खण्डवा - बड़वानी) शहर के मध्य से गुजरता है । यह मार्ग नगर का मुख्य मार्ग भी है, जिस पर नगरीय यातायात का अधिकतम दबाव रहता है । यह मार्ग नगर के आंतरिक यातायात को वहन करता है , तथा क्षेत्रीय यातायात का मिश्रण भी इसी मार्ग पर होता है । इस सम्पूर्ण मार्ग की चौड़ाई विकास योजना 2035 में 36.0 मीटर प्रस्तावित की गई है ।

क्षेत्रीय मार्ग नगर के बाहर स्थित नगरों एवं ग्रामों से संबंध स्थापित करते हैं । विकास योजना 2015 मे नगर में छः क्षेत्रीय मार्ग हैं । इन मार्गों की वर्तमान आबादी क्षेत्र के बाहर 30 मीटर चौड़ाई प्रस्तावित है , इन सभी मार्गों को मिलाते हुए 30 मीटर चौड़ा वृत्तीय मार्ग तीन भागों में प्रस्तावित किया गया है, इसके अतिरिक्त अंजड़ मार्ग से परिवर्तित बडौदा मार्ग (बायपास) भी है ।

2003

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

3.2.2 वृत्तीय मार्ग

नगर से महाराष्ट्र- धार- खरगोन- बडौदा मार्ग का क्षेत्रीय यातायात एवं स्थानीय यातायात नगर के मध्य से गुजरता है, जिसके कारण इन मार्गों पर यातायात का अधिक दबाव रहता है । बडवानी विकास योजना 2015 मे इन मार्गों पर यातायात के दवाब को कम करने, नगर से बाहर परिवर्तित करने एवं नगर के अन्य मार्गों को जोड़ने हेतु 03 वृत्तीय मार्ग प्रस्तावित किये गये है । वृत्तीय मार्ग की चौड़ाई 30.0 मीटर प्रस्तावित की गई है ।

3.2.3 मुख्य नगरीय मार्ग

प्रमुख नगरीय मार्ग अंतर्नगरीय यातायात की आवश्यकताओं की पूर्ति करते है । विकास योजना 2015 में प्रस्तावित मुख्य मार्गों का विकास न हो पाने के कारण नगर से गुजरने वाले क्षेत्रीय मार्गों पर यातायात का दबाव बढ़ा है । इस कारण से नगर के विभिन्न क्षेत्रों से सम्पर्क प्रभावित होता है । उक्त कारणों को ध्यान में रखते हुए विकास योजना 2015 मे प्रस्तावित मार्गों को विकास योजना 2035 में यथावत रखा गया है ।

खण्ड स्तरीय मार्ग

3.2.4

खण्ड स्तरीय मार्गों का प्रावधान आवासीय खण्डों को गतिविधि केन्द्रों से जोड़ने तथा निवेश इकाई के तीव्रगामी यातायात को वहन करने हेतु किया जाता है, इन मार्गों की चौड़ाई 18 मीटर प्रस्तावित है. विकास योजना 2015 मे प्रस्तावित मार्गों को विकास योजना 2035 में यथावत रखते हुए अतिरिक्त नवीन खण्ड स्तरीय मार्गों का भी प्रस्ताव दिया गया है । 18 मीटर चौड़े मार्गों पर सार्वजनिक परिवहन के अन्तर्गत नगर बस सेवा भी प्रारंभ की जा सकती है तथा मार्गों के किनारे जल प्रदाय एवं विद्युत् प्रदाय से संबंधित वितरण व्यवस्था भी की जा सकेगी ।

उपखण्ड स्तरीय मार्ग

3.2.5

यह मार्ग मुख्य रुप से आवासीय खण्डों की आंतरित यातायात के लिए होने से वृत्त खण्ड स्तरीय मार्ग को जोड़ेंगे तथा इनकी चौड़ाई 12.0 मीटर प्रस्तावित की गई है ।

स्थानीय मार्ग

3.2.6

स्थानीय मार्ग आवासीय वृत्त खण्डों के आंतरिक यातायात के लिए होते हैं तथा इनके द्वारा भवन तक पहुँच उपलब्ध की जाती है । इन मार्गों पर जलप्रदाय, मल [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2004

निकासी, विद्युत प्रदाय आदि की लाईनें स्थित होगी । प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना में इन मार्गों को नहीं दर्शाया गया है, क्योंकि यह आवासीय अभिन्यास के अंग होते है । इन मार्गों की चौड़ाई 7.50 से 12.0 मीटर तक प्रस्तावित है ।

3.2.7 पादचारी मार्ग

पादचारी मार्ग पैदल यात्रियों की सड़क दुर्घटनाओं से सुरक्षा एवं कम दूरी के स्थान पर पैदल चलने की दृष्टि से बहुत उपयुक्त पाये गये है । भविष्य में प्रमुख मार्गों के उपयोग की अनिवार्यता समाप्त कर पादचारी मार्गों द्वारा एक आवासीय क्षेत्र से जोड़ने का प्रयास किया जावेगा । उपरोक्त के साथ सायकिल पथ भी प्रस्तावित की गई है ।

3.3 मध्य क्षेत्र

नगर का पुराना आबादी क्षेत्र अत्यंत सघन एवं संकीर्ण मार्गों पर बसा हुआ है, जिसमें वाणिज्यिक गतिविधियों के साथ- साथ आवासीय क्षेत्र भी स्थित है । अन्य नगरों की तरह बड़वानी नगर में स्थित पुरानी बस्तियों की अपनी अलग समस्यायें एवं आवश्यकतायें है । अतः कार्य संपादन एवं गतिविधियों की एकात्मकता को ध्यान में रखते हुए बड़वानी नगर के मध्य क्षेत्र की सीमा, बड़वानी विकास योजना 2015 के प्रावधानों के अनुसार ही रखी गई है । जिसका विवरण निम्नानुसार दिया जा रहा है:-

उत्तर.- राजेन्द्र मार्ग , ( सुभाष मार्ग संगम- राजेन्द्र मार्ग संगम) से कलेक्टर कार्यालय तक तथा हॉस्पिटल एवं स्कूल के पीछे वाला मार्ग होते हुए मोटीमाता चौराहे की गली तक,

स्कूल के पीछे मोटीमाता चौराहे की गली से देवीसिंह मार्ग होते हुए कालका माता मन्दिर तक. पूर्व.-

दक्षिण.- कालका माता मंदिर (कारगिल चौराहा) से देवीसिंह मार्ग होते हुए बाहर (कारिगल चौराहा ) से देवीसिंह मार्ग होते हुए बोहरा कब्रस्तान तक.

पश्चिम.- देवीसिंह मार्ग से सुभाष मार्ग गली नं. 1 होते हुए राजेन्द्र मार्ग एवं सुभाष मार्ग के मार्ग संगम तक,

उपरोक्त सीमा में नंगरपालिका के वार्ड क्रमांक 5 , 6, 15, 19 एवं 20 पूर्णतः एवं वार्ड क्रमांक 2 , 4 , 7 एवं 18 आंशिक रूप से सम्मिलित है. इसमें महात्मा गांधी मार्ग , रणजीत मार्ग , जवाहर मार्ग, झण्डा चौक, रणजीत चौक, सिंह मार्ग , सरदार पटेल मार्ग एवं कालका देवी मार्ग सम्मिलित हैं ।

भाग 1 ]

2005

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

(अ) भूमि उपयोग संरचना (मध्य क्षेत्र )

नगर के मध्य क्षेत्र में मुख्यतः आवासीय क्षेत्र एवं वाणिज्यिक गतिविधियां ही संचालित हैं. मध्य क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 26.20 हेक्टर है. जिसका भूमि उपयोग विवरण सारणी 4- सा -6 में दर्शाया गया है.

बड़वानी - वर्तमान भूमि उपयोग ( मध्य क्षेत्र)

क्रमांक

भूमि उपयोग का प्रकार 1

2

1 आवासीय

2 वाणिज्यिक

3 औद्योगिक

4 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक 5 परिवहन (मार्ग)

योग

3- सा-1

प्रतिशत

क्षेत्रफल (हेक्टेयर मे)

3

4

11.85

45.23

2.65

10.12

0.13

0.50

1.87

7.13

9.70

37.02

26.20

100.00

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि मध्य क्षेत्र का 45.23 प्रतिशत आवासीय तथा 10.12 प्रतिशत वाणिज्यिक उपयोग के अन्तर्गत आता है , औद्योगिक उपयोग में 0.50 प्रतिशत भूमि आती है जिसमें गृह एवं सेवा उद्योग हैं, मध्य क्षेत्र में आमोद- प्रमोद एवं सेवा सुविधायें उपलब्ध नहीं हैं. नगर के मध्य क्षेत्र में आवासीय एवं वाणिज्यिक गतिविधियां हैं जिसमें खुली भूमि का अत्यंत अभाव है, जिससे इस क्षेत्र में अधिक विकास की कोई सम्भावना नहीं है मध्य क्षेत्र के आवासीय क्षेत्रों में अधिवासी दर भी काफी अधिक है जिसकी तुलना में सेवा सुविधायें तथा मार्गों की चौड़ाई अत्य कम है. अतः मध्य क्षेत्र की घनता को कम करने हेतु मध्य क्षेत्र के बाहर नवीन आवीसाय एवं वाणिज्यिक क्षेत्रों के शीघ्र विकास किया जाना प्रस्तावित है.

(ब) यातायात समस्यायें (मध्य क्षेत्र)

नगर के मध्यक्षेत्र में मुख्य रूप से यातायात की समस्या, सेवा सुविधाओं एवं खुली भूमि का अभाव है . अधिक मार्ग 6 से 10 मीटर चौड़े हैं, 3 मीटर चौड़े मार्ग एवं गलियों का उपयोग केवल पदचारी पथों के रूप में किया जाना प्रस्तावित है तथा इनमें तीव्रगति वाले वाहनों का प्रवेश निषेध रहेगा.

2006

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

(स) मार्गों की चौड़ाई

नगर के मध्य क्षेत्र में स्थित मार्गों की चौडाई निम्नानुसार प्रस्तावित है, वर्तमान मार्ग चौड़ाई जो की प्रस्तावित चौड़ाई से अधिक है वह यथावत् बनी रहेगी.

बड़वानी - मध्य क्षेत्र के प्रमुख मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

3-सा-2

मार्ग का नाम

वर्तमान चौडाई

क्रमां क

प्रस्तावित मार्ग की चौडाई (मीटर में)

4

3

1

9.0

1

2 महात्मा गांधी मार्ग

6.70 से 10.00

12.0

2

6.0 से 9.0

जवाहर मार्ग (झण्डा चौक से देवीसिंह मार्ग तक)

12.0

3

9.0 से 10.00

तुलसीदास मार्ग

4 सुभाष मार्ग

7.5

4.5 से 6.00

(अ) देवीसिंह मार्ग तिराहे से सुभाष मार्ग तिराहे तक

9.0

6.0से 9.00

(ब) सुभाष मार्ग तिराहे से राजेन्द्र मार्ग तिराहे तक

9.0

6.0 से 7.5

(स) जवाहर मार्ग तिराहे से बाबा चौक तक

5 राजेन्द्र मार्ग

18.0

10.5 से 18.00

(अ) मुकाती चौक से पुराना कलेक्टर कार्यालय तक

7.5

6.0 से 6.0

(ब) रणजीत मार्ग गली नं. 5

9.0

7.5 से 9.0

(स) झाडू बाजार मार्ग

6

15.0

8.53से 15

देवीसिंह मार्ग

(देवीसिंह गार्डन से मोटीमाता चौराहे तक)

9.0

4.5 से 7.62

कालका देवी मार्ग

7

7.5

6.0से 6.5

8 सरदार पटेल मार्ग (कचहरी मार्ग) 2007

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

Legend

MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

NationalHighway

Bridge VillageBoundary

Source:WorldView-IISatelliteData

WaterBodies

VillageRoad

OtherRoads

MajorCityRoad

MinorCityRoad

StateHighway

BusStand

0.5 11.52 25 3 Km. A

Landuse&UrbanSurveyDivlelon RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal 3.1EXISTINGTRANSPORTNETWORK BARWANIDEVELOPMENTPLAN

ToSejwani

NH-3478 ToAnjad

SH-39

SH-39

ToKukshi

ToChotiKasrabad

2

ToKukas

ToRajghat

ToBandhan

ToBheelkheda

SH-36

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToBhamta [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2008

(द) वाहन विराम स्थल (मध्य क्षेत्र)

मध्य क्षेत्र में घनी आबादी होने से कोई भी सक्षम वाहन विराम स्थल हेतु उपलब्ध नहीं है , किन्तु वाहन- विराम स्थलों की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए . निम्नलिखित वाहन विराम स्थल प्रस्तावित किये गये हैं-

(1 ) झण्डा चौक

(2) रणजीत चौक

(3) कांरज तिराहा

(4) राजेन्द्र मार्ग (नाले के पास ) ।

(5) महात्मा गांधी मार्ग ( शुभ मेडिकल स्टोर्स के सामने)

(6) कालका माता मंदिर के पास

(7) बस स्टेण्ड के पास

3.4 मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

विभिन्न श्रेणी के मार्गों की चौड़ाई , दीर्घकालीन यातायात , यातायात सघनता, स्वरुप तथा विशिष्टता को दृष्टिगत रखते हुए सारणी क्रमांक 3 - सा -3 एवं मानचित्र क्रमांक 3.2 में दर्शाये अनुसार प्रस्तावित की गई है ।

मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

3- सा-3

मार्ग का नाम

मार्ग खण्ड

उद्देश्य

क्र

प्रस्तावित चौड़ाई (मी. में)

5 1

2

3

4

(अ) क्षेत्रीय मार्ग

36 1.

क्षेत्रीय यातायात

अंजड़ मार्ग

कांरजा चौराहे

तक

30 सजवानी मार्ग

2.

क्षेत्रीय यातायात

निवेश क्षेत्र

तक

3.

30

क्षेत्रीय यातायात

बंधान मार्ग

निवेश क्षेत्र

तक

30

क्षेत्रीय यातायात

पाटी मार्ग

4.

निवेश क्षेत्र

तक

2009

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1]

5.

बड़गांव मार्ग

18

क्षेत्रीय यातायात

सम्पूर्ण मार्ग

6.

भामटा मार्ग

30

क्षेत्रीय यातायात

निवेश क्षेत्र

तक

7.

36

क्षेत्रीय यातायात

सम्पूर्ण मार्ग

बायपास मार्ग (नवीन बड़ौदा मार्ग)

(ब) वृत्तीय मार्ग

1. वृत्तीय मार्ग क्रमांक-1

30

नगरीय यातायात

सम्पूर्ण मार्ग

2.

30

नगरीय यातायात

सम्पूर्ण मार्ग

वृत्तीय मार्ग क्रमांक-2

3.

30

नगरीय यातायात

सम्पूर्ण मार्ग

वृत्तीय मार्ग क्रमांक-3

(स) मुख्य मार्ग

1.

24

नगरीय यातायात

सम्पूर्ण मार्ग

मुख्य मार्ग क्रमांक-1

2.

24

नगरीय यातायात

सम्पूर्ण मार्ग

मुख्य मार्ग क्रमांक-2

3.

24

नगरीय यातायात

सम्पूर्ण मार्ग

मुख्य मार्ग क्रमांक-3

4. मुख्य मार्ग क्रमांक-4

24

नगरीय यातायात

सम्पूर्ण मार्ग

5. मुख्य मार्ग क्रमांक-5

18

नगरीय यातायात

सम्पूर्ण मार्ग

6. मुख्य मार्ग क्रमांक-6

24

नगरीय यातायात

सम्पूर्ण मार्ग

7. मुख्य मार्ग क्रमांक-7

24

नगरीय यातायात

सम्पूर्ण मार्ग

8.

24

नगरीय यातायात

सम्पूर्ण मार्ग

मुख्य मार्ग क्रमांक-8

(द) लिंक मार्ग

1.

24

स्थानीय यातायात

सम्पूर्ण मार्ग

हाउसिंग बोर्ड कालोनी से बंधान मार्ग

2.

24

स्थानीय यातायात

सम्पूर्ण मार्ग

हाउसिंग बोर्ड कालोनी से वैष्णो देवी मंदिर मार्ग

(इ) खण्ड मार्ग

समस्त खण्ड मार्ग 1.

18

स्थानीय यातायात

सम्पूर्ण मार्ग

(फ) अन्य मार्ग

1. मौलाना आजाद मार्ग

12

स्थानीय यातायात

मोती माता

मंदिर से

अंजड नाके

तक

जवाहर मार्ग 2.

18

स्थानीय यातायात

देवी सिंह

मार्ग चौराहे

भाग 1 2010

मध्यप्रदेश

जपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

श राजप

यातायातनगर

खण्डीयमार्ग

वृत्तीवमार्ग

30मी.

बसस्थानक

मुख्यमार्ग

36मी.

24मी.

12मी.

18मी.

परिवहन

Legend

TRANSPORTATION

TransportNagar

SectorRoad

MajorRoad

Source:WWIISatelliteData&ArchieveMasterPlan

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentra,MPCST,Bhopal RingRoad

BusStand

Scale 0.5

12M 18M 24M 30M 36M

0 11.5 2 2.5

3.2PROPOSEDTRANSPORTATION BARWANIDEVELOPMENTPLAN

ToAnjad

ToSejwani

SH-39

Kukshi

SEHGAON

ToChotiKasrabad

ToKukas

Bandhan To Rajghat

ToBheelkheda

RALYANPURA

ToPati

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToBhamta मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

2011

से वृत्तीय

मार्ग तक

3. संत रहीम दास मार्ग

12

स्थानीय यातायात

सम्पूर्ण मार्ग

4.

महालक्ष्मी मार्ग

12

स्थानीय यातायात

सम्पूर्ण मार्ग

5. पुराना राजघाट मार्ग

18

स्थानीय यातायात

सम्पूर्ण मार्ग

6. अन्य स्थानीय मार्ग

7.

पादचारी मार्ग

नोट :-

7.5

स्थानीय यातायात

स्थानीय यातायात

उपलब्धता अनुसार

जिस स्थान पर मार्ग की वर्तमान चौड़ाई प्रस्तावित चौड़ाई से अधिक उपलब्ध है, वहां वर्तमान चौड़ाई यथावत रहेगी ।

उपरोक्त सारणी में दर्शायी गयी मार्ग की जानकारी नगर पालिका परिषद् एवं पूर्व विकास योजना से ली गयी है ।

3.5 यातायात प्रणाली में सुधार

नगर की वर्तमान मार्ग संरचना एवं यातायात प्रणाली को दृष्टिगत रखते हुए , यातायात तकनीक के माध्यम से नगर की वर्तमान यातायात व्यवस्था में सुधार लाया जाकर यातायात प्रवाह की क्षमता बढ़ायी जा सकती है ।

3.5.1 मार्ग संगमों का सुधार

बड़वानी नगर में चौराहे सबसे अधिक सक्रिय केन्द्र है , यह भी पाया गया कि इन मार्ग संगमों पर पार्किंग , वाणिज्यिक गतिविधियां आदि भी सक्रिय रहती है तथा इन गतिविधियों से चौराहों पर यातायात का आवागमन, भीड़ - भाड़ और जाम की स्थिति बनती है , और चौराहों पर यातायात क्षमता काफी कम हो जाती है । सर्वेक्षण के विश्लेषण में यह देखा गया है कि, मुख्य चौराहों पर कुल यातायात अपने चरम सीमा के दौरान प्रति घंटे 500 पीसीयू से 600 पीसीयू था, जबकि रोटरी और संकेत के बिना एक दो लेन चौराहे की क्षमता 150-200 पीसीयू है । इसलिए प्रमुख चौराहों की क्षमता बढ़ाने का प्रस्ताव है । यह तकनीकी रुप से यातायात की मात्रा की गणना पर आधारित है, जिससे सभी सड़क उपयोगकर्ताओं के लिए न्यायसंगत डिजाइन का निर्धारण किया जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2012

नगर के विभिन्न मार्ग संगम को सुविधाजनक एवं सुरक्षित यातायात की दृष्टि से सुधारा जाना प्रस्तावित है । नगर के कुछ मार्ग संगमों को नगरीय रुपांकन एवं नियत्रंण की दृष्टि से विकसित किया जाना प्रस्तावित है । यह मार्ग संगम निम्नानुसार है :-

1. कालका माता मंदिर (पाला बाजार)

2. अंजड़ मार्ग- सजवानी मार्ग संगम

3. राजघाट मार्ग- छोटी कसरावद मार्ग संगम

4. महालक्ष्मी मार्ग (मुकाती चौक एवं बाबा चौक के मध्य)

3.6 यातायात अवसान केन्द्र

यातायात के मुख्य अवसान केन्द्र बस स्टैण्ड तथा ऑटो एवं तांगा स्टैण्ड है । यहां बस , ट्रक, ट्रेक्टर ट्रॉली एवं मॉल वाहन अवसान किये जाते है ।

बस स्टैण्ड

(अ)

बड़वानी नगर रेल मार्ग से जुडा हुआ नहीं है, इसलिए क्षेत्रीय परिवहन सेवा के लिए शहर पूरी तरह से सड़क परिवहन पर निर्भर है । सर्वेक्षण के दौरान पाया गया कि, बड़वानी नगर खरगोन, इन्दौर, कुक्षी, सेंधवा, खेतिया और जुलवानिया के साथ सघन संपर्क में है । लेकिन शहर में एक ही प्रमुख बस स्थानक है, जो यात्रियों की बढ़ती हुई संख्या एवं स्थान की कमी तथा यातायात दबाव से ग्रसित है । अतः बस सेवा के स्तर में गुणवत्ता और नगर की यातायात व्यवस्था में सुधार लाने के लिए वैकल्पिक बस स्थान / बस डिपो के लिए विकास योजना में अंजड़ मार्ग पर ग्राम सेगांव में प्रस्ताव दिया गया है । बस स्टैण्ड मानचित्र 3.3 में दर्शाया है ।

बस डिपो

(ब)

बस डिपो को भी नवीन प्रस्तावित बस स्टैण्ड कैम्पस में स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है ।

ट्रक स्थानक

(स)

बड़वानी कृषि आधारित उद्योग का केन्द्र है, यहां से प्रतिदिन लगभग 100 भारी वाहनों का आवागमन होता है । बड़वानी में कोई मॉलढुलाई टर्मिनल नहीं होने से इन भारी वाहनों को शहर की सड़कों पर अव्यवस्थित रुप से आवाजाही करते हुए देखा जा सकता है । इसलिए मॉलढुलाई टर्मिनल या ट्रांसपोर्ट नगर के लिए पूर्व विकास योजना में निवेश इकाई क्रमांक 1 में नवीन राजघाट मार्ग पर प्रस्ताव दिया 2013

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

22.5 3 Km

Legend

1.5

Source:GroundVerification

MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

NationalHighway

3.3BUS-STOPS

WaterBodies

OtherMajorRoad

StateHighway

BARWANIDEVELOPMENTPLAN

BusStop

Landuse&UrbanSurveyDivaton RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale 0.6

Diabet

ToAnjad

ToSejwani

JoKukshi

ToChotiKasrabad

ToKukas

ToRajghat

ToBandhan

ToBheelkheda

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToPati

ToBhamta भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2014

गया था जो की निजी भूमि पर स्थित होने से एवं पुराना बडौदा मार्ग बंद होकर बायपास मार्ग पर स्थानान्तरित होने से यातायात के बढ़ते दबाव के कारण नविन यातायात नगर शहर से बाहर सेजवानी मार्ग पर करीब 6 हेक्टेयर भूमि पर प्रस्तावित किया गया है । ट्रांसपोर्ट नगर के लिए संभावित स्थान शहर की सीमा के बाहर तथा सभी दिशाओं से आने जाने के लिए सुलभ होना चाहिए ।

पिकअप स्टैण्ड

(द)

नगर में सार्वजनिक परिवहन की कमी एवं आबादी को दृष्टिगत रखते हुए मुख्य मार्गों पर बस स्थानक के लिए निम्नानुसार शासकीय भूमि पर स्थान उपलब्ध कराया जाना प्रस्तावित है ।

बड़वानी नगर में लगभग 400 ऑटो पंजीकृत है । जबकि ऑटो नगर से सभी मुख्य मार्गों पर मध्यवर्ती परिवहन सेवा के रुप में कार्य कर रहे है । सर्वेक्षण के अनुसार, कुल यातायात का लगभग 10 प्रतिशत ऑटो के रुप में शामिल है । ये वाहन सार्वजनिक परिवहन का प्रमुख साधन है, लेकिन उचित पार्किंग , रिक्त स्थान की कमी के कारण, यह यातायात के प्रवाह के लिए समस्या उत्पन्न कर रहे है, इसलिए ऑटोस्टैण्ड हेतु स्थान निर्धारित किया जाना आवश्यक है ।

ऑटो के लिए स्थान नीचे दर्शाये गये है :-

1. बस स्टैण्ड

2. अंजड़ तिराहा

कलेक्टर तिराहा

3.

कारंजा तिराहा

4.

पोस्ट ऑफिस

5.

6. पुलिस थाने के सामने

कोर्ट के सामने

7.

8. रंजित चौक

3.7 वाहन विराम स्थल

किसी भी नगर के यातायात एवं अवसान केन्द्रों के आसपास वाहन विराम स्थलों का होना अत्यंत आवश्यक है, ताकि वाहनों के आवागमन में किसी भी प्रकार की बाधा उत्पन्न न हो । नगर में पार्किंग अधोसंरचना का अभाव है, जिसके कारण सभी प्रकार के वाहन मार्गों पर विराम होते है । इसका प्रभाव पैदल मार्ग, सड़क पर पैदल चलने वाले लोग तथा साईकिल चालक आदि पर पड़ता है, और दुर्घटना का 2015

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

खतरा भी रहता है । पार्किंग को विभिन्न स्थानों पर गंभीर समस्या के रुप में पहचाना गया है, यह केवल बस स्टैण्ड, अंजड़ तिराहा, कलेक्टर तिराहा, कारंजा तिराहा , पोस्ट ऑफिस , पुलिस थाने के सामने, कोर्ट के सामने, रंजित चौक आदि तक सीमित नहीं है । सर्वेक्षण के दौरान यह भी देखा गया है कि, पार्किंग की जगह का 80 प्रतिशत उपयोग दो पहिया वाहनों द्वारा किया जाता है, जो कि कुल वाहनों से होने वाले यातायात का लगभग 50 प्रतिशत है ।

नगरीय अधोसंरचना

3.8

वर्ष 2035 तक बड़वानी निवेश क्षेत्र की जनसंख्या लगभग 1.40 लाख तक पहुँचना अनुमानित है । नगर अधोसंरचना के घटकों का विकास जैसे जलप्रदाय , निकासी नालियां तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को इस प्रकार प्रस्तावित किया गया है, जिससे नगरवासियों को स्वस्थ्य पर्यावरण उपलब्ध कराया जा सके । इसके अतिरिक्त नगर विकास योजना, वृद्ध पर्यावरणीय प्रबंध योजना तथा नगरीय जलप्रदाय एवं पर्यावरणीय सुधार योजना के प्रस्ताव भी, यथा आवश्यक उचित सुधारों के साथ , इस विकास योजना में समाविष्ट किए गए है ।

जलप्रदाय

3.8.1

वर्तमान में निवेश क्षेत्र में नगर पालिका द्वारा ही विभिन्न जल स्त्रोतो से जल आपूर्ति की जाती है, जिनमे प्रमुख स्त्रोत नर्मदा नदी है । इसके अतिरिक्त नगरवासी नगर के विभिन्न भागों में स्थित हेण्ड पंपों एवं ट्यूबवेल के माध्यम से जल प्रदाय हेतु आश्रित है । वर्ष 2035 के लिए लगभग 20.80 एम.एल.डी. पानी की आवश्यकता होगी । सी.पी.एच.ई.ई.ओ. मानकों के अनुसार पानी की 135 एल.पी.सी.डी. की दर से आपूर्ति करने की आवश्यकता है , तदानुसार भावी मांग का आंकलन किया गया है ।

जल आपूर्ति आवश्यकता का अनुमान

3-सा-4

मांग (एम.एल.डी.)

जनसंख्या

वर्ष

3

2

1

13.26

89359

2021

16.62

119737

2031

20.80

140090

2035

टीप - अतिरिक्त 10 % मात्रा को अस्थायी आबादी के लिए शामिल किया गया है ।

2016

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[भाग 1

उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि, निवेश क्षेत्र के लिये जल प्रदाय प्रणाली मे सुधार एवं जल प्रदाय की योजना बनाने की आवश्यकता है, जिसका क्रियान्वयन योजना काल में किया जाना प्रस्तावित है ।

3.8.2 जल- मल निकासी

वर्तमान में नगर में भूमिगत जल - मल निकास एवं विसर्जन की व्यवस्था नहीं है । नगर मे भूमिगत जल तंत्र का प्रावधान करना प्राथमिक आवश्यकता है । सी. पी.एच.ई.ई.ओ. मार्ग निर्देशों के अनुसार किसी भी क्षेत्र में जल - मल निकासी की व्यवस्था वहां की जल आपूर्ति की 80% मात्रा के लिए की जानी चाहिए । निम्न तालिका में 2035 तक की जल - मल उत्पत्ति का आंकलन किया गया है :-

सीवेज का अनुमान

3-सा-5 वर्ष

जनसंख्या

अनुमानित सीवेज (एम.एल.डी.में) 1

2

3

2021

89359

10.61

2031

119737

13.29

2035

140090

16.64

टीप - जल आपूर्ति मांग की मात्रा के 80 % की दर से सीवेज जनरेशन ।

इस संबंध में स्थानीय संस्था द्वारा सम्पूर्ण निवेश क्षेत्र के लिये योजना तैयार की जानी चाहिये , जिसका क्रियान्वयन योजना काल में किया जाना प्रस्तावित है ।

योजनाकाल तथा वर्तमान जनसंख्या हेतु, भूमिगत जल - मल प्रवाह की नालियों की व्यवस्था सम्पूर्ण नगर पालिका क्षेत्र में की जाकर इसके उपचार हेतु जल - मल शोधन संयंत्र की व्यवस्था किया जाना अत्यंत आवश्यक है । जल स्त्रोतों के प्रदूषण को रोका जाकर शोधित जल पुनः उपयोग की व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है ।

2017

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

घरेलू मल निकासी हेतु नालियां तथा वर्षा जल की निकासी हेतु वर्षा जल प्रवाह नालियां, इस प्रकार पृथक- पृथक नालियां उपलब्ध कराई जायेगी । शहर में निकासी की व्यवस्था हेतु निम्नलिखित दृष्टिकोण बनाए गए है :-

1. खुले में शौच से मुक्त शहर हेतु सभी मकानों / भवनों में शौचालय ।

2. 100 प्रतिशत नगर को सम्मिलित करती हुई नाली व्यवस्था ।

3. नाली व्यवस्था से सम्पर्क बनाए रखने हेतु सुविधायें एवं प्रोत्साहन ।

4. स्वतंत्र स्वशासी तथा सक्षम संगठन ।

5. नाली प्रणाली / रीति का निर्धारण तथा सेवाओं पर निगरानी ।

6. उपचारित गंदे पानी का पुनर्चक्रीकरण व पुनः उपयोग ।

7. वाणिज्यिक स्थानों, बगीचों तथा लोक स्थानों पर सुव्यवस्थित सःशुल्क शौचालय ।

8. आर्थिक रुप से वहन किए जाने योग्य नाली व्यवस्था ।

9. मेलों एवं धार्मिक पर्वों में आने वाले श्रद्धालुओं / पर्यटकों की सुविधा हेतु चलित शौचालय अथवा स्वच्छ आधुनिक (मोड्यूलर) / जैविक शौचालय की व्यवस्था ।

विकास योजना में वर्तमान आबादी वाले क्षेत्रों के साथ - साथ भविष्य में विकसित किये जाने वाले क्षेत्रों हेतु समग्र रुप से संगठित जल - मल व्यवस्था के साथ जल - मल निकासी की योजना तैयार कर शीघ्र क्रियान्वयन करना प्रस्तावित है ।

बड़वानी शहर की वर्ष 2035 की जनसंख्या 1.40 लाख के आधार पर अपशिष्ट जल के शोधन की आवश्यकता हेतु वर्तमान में शहर में स्थापित शोधन संयंत्र में क्षमता बढ़ाने की आवश्यकता है । इसके अतिरिक्त पुराने शोधन संयंत्र की क्षमता बढ़ाने एवं नवीन संयंत्र स्थापित करने की भी आवश्यकता है ।

3.8.3 विद्युत प्रदाय

वर्ष 2035 तक आवश्यक विद्युत आपूर्ति की मात्रा का अनुमान यू.आर.डी.पी. एफ.आई. मार्गदर्शिका पर आधारित है , जिसके अनुसार खपत की सिफारिश 1000 यूनिट प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष अथवा के.डब्ल्यू.एच. प्रति व्यक्ति प्रति दिन है, जिसमें घरेलु व्यावसायिक , औद्योगिक तथा अन्य आवश्यकतायें शामिल है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2018

2.5

1.5

Legend

Source:GroundVerification CommunityToilet

PlanningAreaBoundary

NationalHighway

WaterBodies

OtherMajorRoad

BARWANIDEVELOPMENTPLAN

StateHighway

3.4COMMUNITYTOILET

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

------MunicipalAreaBoundary

Sa 0 0.5

ToAnjad

ToSejwani

SHOS

ToKukshi

ToChotiKasrabad

ToKukas

ToRajghat

To Bandhary

ToBheelkheda

ToPa

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToBhamta

6 2019

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

विद्युत आपूर्ति मांग का विश्लेषण

3-सा-6

विद्युत आपूर्ति मांग

जनसंख्या

वर्ष

विद्युत मांग (यूनिट के.डब्ल्यू.एच. में)

3

2

1

89359000

2021

89359

119737000

119737

2031

140090000

2035

140090

विकास योजना की सीमाओं के अंतर्गत क्षेत्रों मे विद्युत आपूर्ति की मांगों पर विचार करते हुए यह आवश्यक है कि, विद्यमान इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करते हुए विद्युत वितरण क्षमता को बढ़ाया जाए । यू.आर.डी.पी.एफ.आई. मार्गनिर्देशों के अनुसार, 15 हजार की जनसंख्या के लिए 33/11 केवी के एक विद्युत सब स्टेशन का प्रावधान किया जाना चाहिए । अतः वर्ष 2035 तक की जनसंख्या की विद्युत मांग को मेन स्टेशन से 33 केवी वोल्टेज स्तर पर विद्युत के आयात द्वारा पूरा किया जा सकता है । इसके अतिरिक्त मांग को पूरा करने के लिए नगर के अन्दर अथवा आसपास 33/11 केवी के अतिरिक्त सबस्टेशन का निर्माण करने की आवश्यकता है । समुचित सड़क मार्गों में प्रकाश की व्यवस्था करने की भी आवश्यकता है ।

3.8.4 ठोस अपषिष्ट प्रबंधन

सी.पी.एच.ई.ई.ओ. मानकों के अनुसार नगर में कूड़े कचरे की उत्पत्ति की मात्रा 0.2 से 0.6 किलोग्राम प्रति व्यक्ति होती है । बड़वानी के लिए यह अनुमानतः 0.25 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन है, भावी मांग का आंकलन नीचे दिया गया है :-

ठोस अपशिष्ट उत्पादन 2035

3-सा-7

जनसंख्या

वर्ष

अनुमानित जनरेशन (एम.टी.में)

3

2

1

24.62

2021

89359

32.92

119737

2031

38.52

140090

2035

टीप - अतिरिक्त 10 % मात्रा को अस्थायी आबादी के लिए शामिल किया गया है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2020

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन तंत्र प्रणाली के अंतर्गत पुनर्चक्रीकरण प्रणाली अपनायी जा सकती है , जो स्थानीय संस्थाओं के आय का स्त्रोत सिद्ध होगी । पुनर्चक्रीकरण प्रणाली से ठोस अपशिष्ट, कागज , लोह धातु, कांच, रबर, प्लास्टिक जैसे उत्पादों को पृथक कर विभिन्न उद्योगों द्वारा पुनः उपयोग में लिया जा सकता है । इस प्रकार छोटे उद्योगों की स्थापना सुदृढ़ होगी तथा क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे । ठोस अपशिष्ट के अन्य शेष अंशों का उपयोग ऊर्जा एवं जैविक खाद उत्पादों में किया जा सकता है , जो आसपास के ग्रामीण कृषि क्षेत्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा । ठोस अपशिष्ट निपटान हेतु भूमि डि.आर.पी. लाईन के सामने , विकास योजना मे आरक्षित की गई है ।

बड़वानी शहर से निकलने वाले कचरें को नगर पालिका के कचरा संग्रहण वाहन (Door To Door Collection ) के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है । ठोस अपशिष्ट के मुख्य स्त्रोत घरेलू, व्यवसायिक, अस्पताल / नर्सिंग होम, फल एवं सब्जी बाजार एवं औद्योगिक क्षेत्र आदि होते है, जिसकी मात्रा का आंकलन नगर में निवास करने वाली जनसंख्या, व्यवसायिक एवं व्यापारिक प्रतिष्ठान, औद्योगिक क्षेत्र आदि के साथ- साथ नगर के आर्थिक एवं सामाजिक स्वरुप के आधार पर निर्धारित किया जाना आवश्यक होगा । औसतन विभिन्न क्षेत्रों से प्रतिव्यक्ति प्रतिदिन निकलने वाली मात्रा के आधार पर ठोस अपशिष्ट प्रबंधन किया जाना आवश्यकहै । इस हेतु ट्रेंचिंग ग्राउण्ड के लिए नगरीय ठोस अपशिष्ट (प्रबंधन एवं हथालन) नियम में निर्धारित प्रावधानों के अनुसार उपयुक्त भूमि का निर्धारण गैर नगरीय क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जावेगा, जो कि कृषि क्षेत्र के अंतर्गत अनुज्ञेय होगा ।

प्रत्येक तंत्र / प्रणाली के अंतर्गत पुनर्चक्रीकरण की प्रणाली अपनाई जा सकती है , जो स्थानीय संस्थाओं के संबंध में होने वाले व्यय की पूर्ति कर आय का स्त्रोत एवं भविष्य में एक उपलब्धि सिद्ध होगी । इससे छोटे उद्योगों की स्थापनाओं की संभावना सुदृढ़ होगी । साथ ही इस क्षेत्र में रोजगार के अवसरों में भी वृद्धि होगी । ठोस अपशिष्ट का उपयोग ऊर्जा एवं भौतिक खाद उत्पादों में किया जा सकता है, जो आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कृषि कार्य के लिए अत्यंत उपयोगी सिद्ध होंगे ।

शैक्षणिक

3.8.5

नगर में शैक्षणिक सुविधायें पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है । नगर में वर्तमान में 32 प्राथमिक विद्यालय , 9 माध्यमिक विद्यालय, 18 उच्चतर माध्यमिक विद्यालय, 2 2021

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

महाविद्यालय एवं 1 पॉलीटेक्निक, 1 औद्योगिक प्रषिक्षण संस्थान है । इसके अतिरिक्त निजी शैक्षणिक संस्थायें भी विद्यमान है, किन्तु विशिष्ट स्तर के अन्य शैक्षणिक संस्थाओं की कमी होने के कारण भावी आवश्यकता एवं नगर विस्तार को देखते हुए विकास योजना में सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि प्रस्तावित की गई है ।

स्वास्थ्य

3.8.6

नगर में स्वास्थ्य सुविधायें अंतर्गत 1 जिला अस्पताल 262 बेड क्षमता के साथ उपलब्ध है । इसके अतिरिक्त महिला चिकित्सालय एवं प्रसुति गृह, आषाग्राम ट्रस्ट चिकित्सालय , 01 आयुर्वेदिक, 01 होम्योपेथिक तथा एक पशु चिकित्सालय उपलब्ध है । इसके अतिरिक्ति शहर मे लगभग एक दर्जन से अधिक निजी चिकित्सालय संचालित हो रहे है किन्तु फिर भी नगर में निवासरत् नागरिक विशेषीकृत उपचार हेतु इन्दौर पर निर्भर है ।

3.9 अन्य सुविधायें

अ. अग्निशमन केन्द्र

अग्निशमन सेवायें आग लगने, दुर्घटनाओं, भवन के गिरने आदि आपात परिस्थितियों में नगर की आवश्यकता की पूर्ति करती है । वर्तमान में नगर में 1 अग्निशमन केन्द्र लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग की टंकी के पास स्थित है, जिसका आधुनिक उपकरणों सहित विस्तार प्रस्तावित है । इसके अतिरिक्त भावी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए एक और आधुनिक सुविधाओं से युक्त अग्निशमन केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है ।

ब.

शमशान घाट एवं कब्रिस्तान

नगर में वर्तमान में जो श्मशान / कब्रिस्तान विद्यमान है, वे तब तक उपयोग में रहेगें , जब तक ये पर्यावरण की दृष्टि से अनुपयुक्त न हो जावें । नगर के भावी विकास को देखते हुए नये कब्रिस्तान एवं श्मशान घाट, आमोद- प्रमोद एवं प्रस्तावित मार्गों को छोड़कर अन्य समस्त उपयोगों के अन्तर्गत अनुज्ञेय होंगे , किन्तु इनके स्थल का चयन जन सामान्य की मांग पर कलेक्टर , स्थानीय संस्था एवं नगर तथा ग्राम निवेश की सहमति से किया जाएगा ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2022

स. संचार

नगर में 1 दूरभाष केन्द्र मॉडल स्कुल के पास स्थित है । वर्तमान में सेलफोन (मोबाईल) का उपयोग अधिक होने से लैण्ड लाईन फोन के उपयोग में कमी आई है । शहर में लगभग 50 मोबाईल टॉवर है । अतः वर्तमान दूरभाष केन्द्र पर्याप्त प्रतीत होता है । संचार को मानचित्र 3.5 में दर्शाया है ।

द. डाकतार

नगर में एक केन्द्रीय डाक एवं तार घर रंजित क्लब के सामने तथा 1 उपडाक घर झंडा चौक में कार्यरत् है । वर्तमान में दूरभाष एवं मोबाईल फोन का . अधिक प्रचलन के कारण डाकतार कार्य में कमी आई है, इसके कारण वर्तमान डाकघर हेतु क्षेत्र पर्याप्त प्रतीत होता है ।

ध. सुरक्षा

वर्तमान में नगर में डि.आर.पी. लाईन धोबड़िया तालाब के पास स्थित है इसके अतिरिक्त पुलिस विभाग की आवश्यकता के अनुसार नवीन आरक्षी केन्द्र की व्यवस्था किया जाना भी प्रस्तावित है ।

न. ट्रेचिंग ग्राउण्ड

नगर में कोई नियोजित ट्रेचिंग ग्राउंड नहीं है. नगर पालिका द्वारा धोबड़िया तालाब के पास गल विसर्जन एवं कचरा डालने का कार्य किया जा रहा है । जिसके लिये लगभग 1.75 हेक्टर भूमि का उपयोग किया जा रहा है, किन्तु यह क्षेत्र नगरीय आबादी के पास होने तथा पर्यावरण एवं नियोजन की दृष्टि से उपयुक्त नहीं है । अतः अन्यत्र कृषि उपयोग के अंतर्गत स्थानांतरित किया जाना अति आवष्यक है ।

2023

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

Km ManningAres

Legend

Source:GroundVerificatign

11.522.5

PlanningAreaBoundary

MOBILETOWER

NationalHighway

WaterBodies

OtherMajorRoad

StateHighway

3.5MOBILETOWER BARWANIDEVELOPMENTPLAN

0.5

---MunicipalAreaBoundary

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale

Distict

0

ToAnjad

ToSejwani

SH

ToKukshi

ToChotiKasrabad

ToKukas

Bandhan ToRajghat

ToBheelkheda

ToPati

To DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToBhamta मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[भाग 1 2024

Barwent

Legend

Source:GroundVerification

MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

NationalHighway

WaterBodies

OtherMajorRoad

StateHighway

3.6EXISTINGATM BARWANIDEVELOPMENTPLAN

ATM

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

District

0 0.5 11.522.5 Km A

ToAnjad

ToSejwani

SHOP

ToKukshi

ToChotiKasrabad

ToKukas

ToRajghat

ToBandhan

ToBheelkheda

TePati

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToBhamta

2 2025

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

अध्याय-4

विकास योजना प्रस्ताव 2035

4.1 विकास योजना 2035 की अवधारणा

बड़वानी विकास योजना 2015 के अधिकांश प्रस्तावों को, विकास योजना 2035 में यथावत रखा गया है । सेटेलाईट आधार पर प्राप्त मानचित्रों का स्थल पर सत्यापन कराया जाकर वर्तमान भूमि उपयोग की त्रुटि सुधार करना भी पुनर्विलोकित विकास योजना तैयार करने की प्रक्रिया में समाहित है । विगत वर्षों में नियोजन अनुभव' के आधार पर यह कहां जा सकता है कि , परम्परागत आवासीय क्षेत्रों के साथ मुख्य मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास हुआ है । इसके साथ ही मुख्य मार्गों पर ही नगर स्तरीय सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक उपयोग का विकास हुआ है । नगर का वर्तमान विकास नवीन राजघाट मार्ग, बंधान मार्ग एवं अंजड़ मार्ग पर स्थित है । यह इस बात का घोतक है कि, भविष्य में नगरीय विकास की दिशा में यातायात संरचना का मुख्य योगदान रहेगा । नगर के बढते विकास को दृष्टिगत रखते हुये मिश्रित उपयोग का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है ।

नगरीय आबादी का विकास इस प्रकार से सुनियोजित किया गया है कि, प्रमुख कार्य केन्द्र तथा सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का आपसी तालमेल विकल्पों के साथ बना रहे । नगर के भिन्न- भिन्न कार्यकलापों को नये क्षेत्रों में प्रतिस्थापित करने का प्रस्ताव है । ताकि नगर की जनसंख्या में वृद्धि होने के पश्चात् भी उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति अलग-अलग क्षेत्रों के अनुसार की जा सके । नगर के दक्षिण एवं उत्तर- पूर्व के भू- भाग पर (बंधान मार्ग एवं राजघाट मार्ग के आसपास ) नगरीय विकास सर्वथा उचित होने के कारण सुनियोजित बसाहट के विकास हेतु अधिकाधिक उपयुक्त एवं सुविधाजनक प्रस्ताव प्रस्तावित किये गये है । इसी प्रकार अंजड़ मार्ग पर रिक्त भूमि की उपलब्धता एवं वाणिज्यिक आवश्यकता को देखते हुए , उक्त मार्ग वाणिज्यिक क्षेत्र के रुप में उभरा है । विभिन्न क्षेत्रीय मार्ग की श्रृंखलाओं को विकसित किया जाना अत्यावश्यक है, क्योंकि इससे क्षेत्रीय एवं अंतर्राज्यीय यातायात का, नगर की आबादी वाले क्षेत्रों में आवागमन बंद किया जा सकता है ।

नगर से गुजरने वाले नाले के तटीय क्षेत्र एवं जल भराव क्षेत्र के समीप जल प्रदूषण रोकने के उद्देश्य से हरित क्षेत्र का विकास प्रस्तावित किया जाना आवश्यक है । वर्तमान नगर में स्थित दबाव को कम करने एवं कार्य केन्द्रों के युक्ति युक्तकरण को दृष्टिगत रखते हुए मिश्रित उपयोग प्रस्तावित किया गया है , जिसमें भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

2026

आवासीय , वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक गतिविधियों का समावेश किया जाना महत्वपूर्ण है ।

योजना कालावधि

विकास योजना कालावधि नगर विकास की एक सतत् प्रक्रिया है तथा इस प्रक्रिया में अनेक घटकों की महत्वपूर्ण भूमि का होती है । इन सभी घटकों में कालावधि को नगर के विकास तथा नियोजन हेतु आधार माना जाता है । कालावधि के आधार पर नगर की भावी जनसंख्या की आवश्यकताओं आदि को अनुमानित कर नगर का भावी स्वरुप निर्धारित किया जाता है । बड़वानी नगर के वर्तमान एवं भावी विकास को दृष्टिगत रखते हुए विकास योजना की कालावधि वर्ष 2035 तक निर्धारित की गई है । अतः नगर की भावी जनसंख्या एवं अन्य आवश्यकताओं का निर्धारण उपरोक्त कालावधि हेतु किया जाने के साथ - साथ इसमें दीर्घकालीन आवश्यकताओं का भी ध्यान रखा गया है ।

विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं नगरीय अधोसंरचना के प्रस्ताव केवल विकास योजना कालावधि तक सीमित नहीं रखे जा सकते है । नगर विकास एक सतत् प्रक्रिया है एवं योजना कालावधि के बाद के नगरीय विकास के लिए आधारभूत संरचना उपयोगी सिद्ध होगी । अतः बड़वानी विकास योजना के प्रस्ताव, योजना कालावधि समाप्त हो जाने के उपरांत भी विकास योजना के पुनर्विलोकन एवं उपांतरण होने तक अथवा विकास योजना प्रस्तावों के संतृप्त होने तक प्रभावशील रहेंगे ।

4.2 प्रस्तावित भूमि उपयोग

बड़वानी विकास योजना 2015 में भूमि उपयोगिता दर 10 हेक्टेयर प्रति हजार व्यक्ति की मान से नियोजन प्रस्ताव दिये गये थे । बड़वानी विकास योजना 2035 में नगर के संतुलित एवं नियोजित विकास को दृष्टिगत रखते हुए विकसित क्षेत्र में आवासीय घनत्व को कम करने हेतु प्रस्तावित क्षेत्र में 11.80 हेक्टेयर प्रति हजार व्यक्ति की भूमि उपयोगिता दर से नगरीय विकास प्रस्तावित है, जिसकी जानकारी सारणी क्रमांक 4- सा-1 एवं मानचित्र क्रमांक 4.1 में दर्शायी गई है:-

2027

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

प्रस्तावित भूमि उपयोग 2035

क्र

भूमि उपयोग वर्गीकरण

4-सा-1

कुल प्रस्तावित क्षेत्र 2035 (हेक्टेयर में)

प्रतिशत

क्षेत्रफल (4+5)

प्रस्तावित क्षेत्र (हेक्टेयर में)

वर्तमान विकसित क्षेत्रफल 2022 (हेक्टेयर में)

प्रस्तावित क्षेत्र विकास योजना 2015 जी.आई.एस. अनुसार (हेक्टेयर में)

4

3

2

1

भूमि उपयोगिता दर

8

7

6

5

6.52

912.32

55.23

478.42

433.9 1

669.3

आवासीय

0

0 मिश्रित

2

26.8 वाणिज्यिक

42.14

3

7.5 4 औद्योगिक

36.21

127.25

126.8

5

सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक

11.92

9.81

6

सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें

11.95

85.18

आमोद-प्रमोद

7

79.77

247.54

8

यातायात एवं परिवहन

1216.98 699.09

कुल

0.63

5.36

88.56

88.56

0.36

3.08

50.82

24.02

0.22

1.83

30.27

22.77

1.54

13.04

215.38

88.13

0.12

1.03

17.01

5.09

0.62

5.24

86.59

74.64

1.79

250.85

15.19

171.08

11.80

100

1651.8

952.71

स्त्रोत :- नगर तथा ग्राम निवेश एवं जी.आई.एस. आधारित विश्लेषण वर्ष 2022

टीप :-

1. वर्ष 2011 की जनसंख्या -66686

2. वर्ष 2021 की आंकलित जनसंख्या -89359

3. वर्ष 2031 की आंकलित जनसंख्या -119737

4. वर्ष 2035 की आकलित जनसंख्या - 140090-

5. भूमि उपयोगिता दर हेक्टेयर प्रति 1000 व्यक्ति है ।

6. बड़वानी विकास योजना 2015 के मानचित्र में दर्शित क्षेत्रफल को आधार माना गया था, किन्तु वर्ष 2022 में किये गये स्थल सर्वेक्षण तथा जी.आई.एस. पद्धति से गणना करने पर भी वर्ष 2015 में दर्शित क्षेत्रफल में अंतर आता है । अतः समस्त वर्तमान भूमि उपयोग मद में, वास्तविक गणना को मान्य किया गया है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2028

भूमि उपयोग प्रस्तावों का विवरण

4.2.1 आवासीय

आवासीय क्षेत्र निवेश ईकाई के रुप में प्रस्तावित है । आवासीय क्षेत्र में सामुदायिक सेवायें एवं सुविधायें उपलब्ध है । इन क्षेत्रों का कार्य केन्द्रों से सुगम परिभ्रमण संरचना द्वारा संबंध स्थापित होगा तथा यह क्षेत्र क्षेत्रीय यातायात से अविचलित रहेंगे । भीड़- भाड़ से युक्त वर्तमान आवासीय क्षेत्र में आवश्यक सुविधाओं का अभाव है । नगर के विभिन्न आय वर्गों के लोगों की क्रय क्षमता के अनुरुप सभी के लिए आवासीय क्षेत्र उपलब्ध कराने की नीति, विकास योजना का महत्वपूर्ण लक्ष्य है । इस प्रकार के प्रावधान आश्रय गृह उपलब्ध कराने के अतिरिक्त नगरवासियों के सामाजिक, आर्थिक एवं जीवन मूल्यों के उत्थान में सहायक होगें । वर्तमान मकानों की कमी तथा भविष्य की आवश्यकता की पूर्ति हेतु कुल 912.32 हेक्टेयर भूमि आवासीय उपयोग अंतर्गत रखी है ।आवासीय उपयोग के अंतर्गत प्रस्तावित भूमि का प्रतिशत 55.23 है ।

मिश्रित

4.2.2

आवासीय परिसरों में बाजार के आर्थिक आवश्यक बल के कारण सामाजिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास आवासीय परिसरों में हुआ है । बाजार के आर्थिक आवश्यक बल होने के कारण आवासीय परिसरों में वाणिज्यिक गतिविधियों की मांग और बढ़ रही है । अतः अब ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है, जिसके फलस्वरुप नागरिकों की वास्तविक आवश्यकता एवं नागरिकों की सुविधा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मध्य संतुलन बना रहे ।

छोटे एवं मध्यम आकार के शहरों में आवासीय तथा वाणिज्यिक भू- उपयोग अलग - अलग नहीं पाए जाते है, बल्कि आवासीय सह वाणिज्यिक भू- उपयोग क्षेत्र मिश्रित रुप से पाये जाते है । इसलिए बड़वानी विकास योजना में मिश्रित भू- उपयोग का भी प्रावधान किया गया है । मिश्रित उपयोग क्षेत्र प्रमुख वर्तमान मार्गो के दोनो ओर प्रस्तावित किया गया है । भविष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु विकास योजना 2035 में प्रस्तावित कुल 88.56 हेक्टेयर भूमि मिश्रित उपयोग अंतर्गत रखी गई है । मिश्रित उपयोग के अंतर्गत प्रस्तावित भूमि का प्रतिशत 5.36 है ।

4.2.3 वाणिज्यिक

नगर की वर्तमान वाणिज्यिक गतिविधियां प्रमुखतः अंजड़ मार्ग , ओल्ड राजघाट मार्ग , पाटी एवं बंधान मार्ग पर स्थित है । इन मार्गों पर अत्यधिक यातायात 2029

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

Legend

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal LARDUBE

BARWANI 4.1DEVELOPMENTPLAN(DRAFT)2036

Source:WorldView-11,2016SatelliteData&GroundVerification

District-Barwani

0

ToAnjad

ToSendhwa

ToBheelischeda

ToPa

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

7 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2030

दबाव रहता है एवं वाहन विराम स्थलों की कमी भी है । इन क्षेत्रों को सुव्यवस्थित करने के उद्देश्य से वाणिज्यिक केन्द्रों का विकेन्द्रीकरण करने के लिए विकास योजना 2035 में वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत कुल 50.82 हेक्टेयर भूमि वाणिज्यिक उपयोग अंतर्गत है । वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत प्रस्तावित भूमि का प्रतिशत 3.08 है ।

औद्योगिक

4.2.4

बड़वानी नगर में व्यापक औद्योगिक विकास नहीं हो सका है, जिसका मुख्य कारण रेल सुविधा का अभाव एवं पानी की कमी है । वर्तमान में कृषि आधारित उद्योग सजवानी रोड़ पर स्थित है । नगर में मुख्य औद्योगिक क्षेत्र सजवानी मार्ग पर स्थित है, जिसका पूर्व विकास योजना के अनुसार ही रखा गया है । नगर में कृषि आधारित उद्योगों तथा घरेलु एवं सेवा उद्योग की काफी संभावना है । इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री घोषणा के अनुसार निवेष क्षेत्र में कृषि भूमि उपयोग के अंतर्गत गैर प्रदूषणकारी उद्योगों की गतिविधियों को मान्य किया गया है ।

नगर में औद्योगिक विकास कृषि उपज के आधार पर स्थापित होने वाले प्रदूषण रहित औद्योगिक ईकाईयों के रुप में प्रस्तावित है । इन औद्योगिक ईकाईयों के लिए नगर में कुल 30.27 हेक्टेयर भूमि औद्योगिक उपयोग अंतर्गत है । औद्योगिक उपयोग के लिए प्रस्तावित भूमि का 1.83 प्रतिशत है ।

4.2.5 सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक

सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक उपयोग के अंतर्गत कुल 215.38 हेक्टेयर भूमि है । सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक उपयोग के अंतर्गत प्रस्तावित भूमि का प्रतिशत 13.04 है । इस उपयोग के अंतर्गत शैक्षणिक, स्वास्थ्य एवं अन्य अनुशांगिक गतिविधियों के विस्तार के लिए ही भूमियों की आवश्यकता होगी । वर्तमान अपर्याप्त क्षेत्र के लिए शैक्षणिक संस्थायें तथा अकार्यक्षम भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना के लिए भी भूमि का प्रावधान समाहित किया गया है ।

4.2.6 सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें

विकास योजना में सार्वजनिक उपयोगिता एवं सुविधायें के अंतर्गत कुल 17.01 हेक्टेयर भूमि है । सार्वजनिक उपयोगिता एवं सुविधाओं के अंतर्गत प्रस्तावित क्षेत्र का प्रतिशत 1.03 है । सार्वजनिक उपयोगिता के अंतर्गत जल - मल शोधन संयत्र, कचरा प्रबंधन संयत्र, विद्युत केन्द्र के विकास हेतु प्रावधान किए गए है । नवीन श्मशानघाट, कब्रिस्तान आदि का विकास कृषि उपयोग के अंतर्गत स्वीकार्य होगा ।

2031

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

इसके लिए क्षेत्र का निर्धारण स्थानीय निकाय एवं जिला प्रशासन द्वारा किया जाना प्रस्तावित है ।

4.2.7 आमोद-प्रमोद

विकास योजना में आमोद - प्रमोद के अंतर्गत, विकास योजना 2035 में कुल . 86.59 हेक्टेयर भूमि उपयोग प्रस्तावित की गई है । आमोद - प्रमोद के अंतर्गत प्रस्तावित क्षेत्र का प्रतिशत 5.24 है । इस उपयोग के अंतर्गत खेल मैदान , खुले क्षेत्र , मेला मैदान, एवं वृक्षारोपण पूर्व विकास योजना अनुसार ही प्रस्तावित है । स्टेडियम पाटी मार्ग पर प्रस्तावित किया गया है । इसके अतिरिक्त धोबड़िया तालाब के चारो ओर किनारे भूमि विकास नियम 2012 अनुसार निर्धारित सीमा तक खुला क्षेत्र रखा जाना आवश्यक है ।

4.2.8 यातायात एवं परिवहन

विकास योजना में यातायात क्षेत्र के अंतर्गत, विकास योजना 2035 में कुल 250.85 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है । यातायात क्षेत्र के अंतर्गत प्रस्तावित भूमि का प्रतिशत 15.19 है । यातायात एवं परिवहन उपयोग के अंतर्गत नगरीय मार्गों के विस्तार के निर्माण तथा स्थानीय मार्गों की यातायात संरचना पदानुक्रम में विकास के लिए प्रस्तावित की गई है ।

4.3 आवास आवश्यकता

आवासीय ईकाईयों की भावी आवश्यकताओं का अनुमान भावी जनसंख्या, परिवार का आकार तथा वर्तमान एवं भावी आर्थिक , सामाजिक परिस्थितियों आदि पर आधारित होता है । जनगणना 2011 के अनुसार बड़वानी निवेश क्षेत्र में कुल 13122 परिवार निवास करते है । वर्ष 2011 में नगर में औसत परिवार आकार 5.08 व्यक्ति है । वर्ष 2035 में औसत परिवार आकार 5.0 मानते हुए आवश्कताओं का अनुमान किया गया है । वर्ष 2035 में नगर की अनुमानित जनसंख्या 1.40 लाख के अनुमान से परिवार आकार 5.0 व्यक्ति के आधार पर आवासीय ईकाईयों की आवश्कताओं का विवरण सारणी क्र 4- सा-2 में दर्शाया गया है । नगर में आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निम्नानुसार कार्यवाही की जाना प्रस्तावित है ।

नगरीय अधोसंरचना तथा सेवा- सुविधाओं के विकास हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2032

निजी संस्थाओं तथा सामुदायिक समूहों द्वारा भूमि के विकास में आने वाली रूकावटों को दूर करना ।

नियोजन एवं विकास अनुज्ञा की प्रक्रिया का सरलीकरण ।

उपयुक्त आवासीय क्षेत्रों / कॉलोनियों के नियमितीकरण की कार्यवाही शीघ्र किया जाना ।

अनुमानित परिवार एवं आवास आवश्यकतायें

विवरण क्र

2 1

जनसंख्या 1

औसत परिवार का आकार 2

वर्तमान परिवारो की संख्या 3

आवास आवष्यकता 4

5

4-सा-2

आवासीय ईकाइयों की आवश्यकता

2035

2011

4

3

66686

140090

5.0

5.08

13122

28014

14892

2035 के लिए कुल आवास आवश्यकता स्त्रोत :- नगर तथा ग्राम निवेश

आवासों की कमी के आंकलन में निवेश क्षेत्र को लिया गया है । वर्ष 2035 में आवास की आवश्यकता 14892 है ।

नगर में आवासीय आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निम्न कार्यवाही किया जाना प्रस्तावित है :-

नगरीय अधोसंरचना तथा सेवा- सुविधाओं के विकास हेतु भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करना ।

निजी संस्थाओं तथा सामुदायिक समूहों द्वारा भूमि के विकास में आने वाली रुकावटों को दूर करना ।

नियोजन एवं विकास अनुज्ञा की प्रक्रिया का सरलीकरण ।

उपयुक्त आवासीय क्षेत्रों / कॉलोनियों के नियमितीकरण की कार्यवाही शीघ्र किया जाना ।

2033

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

4.4 निवेश ईकाईयां

तुलनात्मक दृष्टि से परिपूर्ण एवं आत्मनिर्भर निवेश इकाई के मूल सिद्धान्त के आधार पर नगर की विकास योजना तैयार की गई है. विकास योजना में नगर केन्द्र, प्रमुख कार्यकेन्द्र, नगर स्तरीय विभिन्न स्वास्थ्य एवं आमोद - प्रमोद केन्द्र, बस स्टेण्ड से इन इकाइयों को समुचित रूप से जोड़ना प्रस्तावित है. प्रत्येक निवेश इकाई को आवासीय क्षेत्रों एवं वन खण्डों में विभाजित किया गया है, जिसमें वृत्त खण्ड एवं उप वृत्त खण्ड स्तरीय बाजार एवं सेवा सुविधाएं उपलब्ध होगी .

नगर में विद्यमान विभिन्न भूमि उपयोगों एवं प्रस्तावित विकास के स्वरूप को ध्यान में रखते हुए नगर की भौतिक संरचना के अनुरूप एक सुलभ एवं सरल आकार प्रदान कर इसे 3 निवेश इकाइयों में विभाजित किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार हैः

निवेश ईकाई का विस्तृत विवरण सारणी क्रमांक 4- सा-3 एवं मानचित्र क्रमांक 4.2 में दर्शित है ।

निवेश ईकाईवार भूमि उपयोग

4-सा-3

निवेश ईकाईयां

क्र

कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

निवेश ईकाईयां

3

2

1

961.91

1

निवेश ईकाई क्रमांक-1

1147.09

2

निवेश ईकाई क्रमांक-2

1792.74

3

निवेश ईकाई क्रमांक-3

3901.74

योग

4.4.1 निवेश ईकाई क्रमांक-1

इस निवेश इकाई की सीमा उत्तर में निवेश क्षेत्र सीमा तक पूर्व में निवेशं क्षेत्र सीमा तक, दक्षिण में निवेश क्षेत्र सीमा से अंजड़ मार्ग के समानांतर कारंजा तिराहा तक, तथा पश्चिम में कारंजा तिराहे से राजघाट मार्ग के समानांतर होते हए निवेश क्षेत्र सीमा तक. इस निवेश इकाई का कुल क्षेत्रफल 961.91 हेक्टर है । इस निवेश इकाई में कृषि उपज मंडी, एन. व्ही. डी. ए. रेस्ट हाउस , बी. टी. आई. न्यायालय, सुखविलास पेलेस , रंजीत [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

2034

Legend

11.5 2 2.5 3 Km A

PlanningAreaBoundary

Source:T&CPBarwaniMasterPlan PlanningUnit3

PlanningUnit2

NationalHighway

PlanningUnit1

BuiltupArea

WaterBodies

OtherMajorRoad

StateHighway

4.2PLANNINGUNIT BARWANIDEVELOPMENTPLAN

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale 0.5

------MunicipalAreaBoundary

ToSejwani

NH-3478 ToAnjad

SH-35

SH-39

ToKukshi

ToChotiKasrabad

②

ToKukas

ToRajghat

ToBandhan

ToBheelkheda

SK-36

3

ToPati

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToBhanta 2035

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

क्लब , जेल , सर्किट हॉउस , सागर विलास पैलेस एवं आशाधाम के साथ- साथ कुछ वर्तमान नगरीय क्षेत्र सम्मिलित है.

4.4.2 निवेश ईकाई क्रमांक-2

इस निवेश इकाई की सीमा उत्तर में अंजड़ रोड़ के समानान्तर निवेश क्षेत्र सीमा से अंजड़ रोड़ पर कारंजा तिराहा होते हुए महात्मा गांधी मार्ग से झंड़ा चौक तक, पूर्व में अंजड़ मार्ग से ग्राम सेगांव तथा बड़गांव की निवेश क्षेत्र सीमा तक, दक्षिण ग्राम बड़गांव एवं आमल्यापानी के निवेश क्षेत्र सीमा के सामानांतर बंधान मार्ग तक एवं पश्चिम में ग्राम आमल्यापानी की निवे क्षेत्र सीमा से बंधान मार्ग के समानान्तर जवाहर मार्ग होते हुए झंडा चौक तक, इस निवेश इकाई का कुल क्षेत्रफल 1147.09 हेक्टर है । इस निवेश इकाई में महाविद्यालय , रेस्ट हाउस , डिपों, मध्यप्रदेश विद्युत् मण्डल, औद्योगिक क्षेत्र , दशहरा मैदान , गर्ल्स डिग्री कालेज , नया कलेक्टर कार्यालय , मॉडल स्कूल , टेलीफोन एक्सचेंज , नवीन प्रस्तावित स्टेडियम आदि होने के साथ - साथ नगरीय आबादी क्षेत्र भी सम्मिलित है.

4.4.3 निवेश ईकाई क्रमांक-3

इस निवेश इकाई की सीमा उत्तर में राजघाट रोड से निवेश क्षेत्र सीमा लाईन होते हुए ग्राम कल्याणपुरा की सीम लाईन तक, पूर्व निवेश क्षेत्र सीमा लाईन से राजघाट रोड के समानान्तर होते हुए कचहरी तिराहे से अंजड़ रोड पर कारंज तिराहा से महात्मागाँधी मार्ग के समानान्तर होते हुए झंडा चौक तथा झंडाचौक से जवाहर मार्ग होते हुए बंधान मार्ग के समानान्तर निवेश क्षेत्र सीमा तक, दक्षिण में बंधान मार्ग से ग्राम आमल्यापानी एवं बड़वानी खुर्द की निवेश क्षेत्र सी रेखा होते हुए पाटी मार्ग तक, पश्चिम में पाटी मार्ग से ग्राम बड़वानी खुर्द एवं क्लायणपुरा की निवेश क्षेत्र सीमा रेर तक. इस निवेश इकाई का कुल क्षेत्रफल 1792.74 हेक्टर है । इस निवेश इकाई में बस स्टैंड, महिला चिकित्सालय , वर्तमान कलेक्टर कार्यालय , जिला चिकित्सालय , सब्जी मंडी, लक्ष्मी टॉकीज , ग्वालबेड़ा, ईदगाह, देवीसिंह गार्डन , होमगार्ड ऑफिस एवं मेलाग्राउण्ड आदि होने के साथ- साथ नगरीय ओबादी क्षेत्र भी सम्मिलित है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2036

4.5 असंगत भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना

विभिन्न गतिविधियों की पुनर्स्थापना से रिक्त हुए स्थल के उपयोग के प्रस्ताव सारणी क्रमांक 4- सा-4 में दर्शाये गए है :-

असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना

4-सा-4

वर्तमान स्थल

क्र

भूमि उपयोग प्रस्तावित स्थल

रिक्त भूमि का प्रस्तावित उपयोग

5

4

3

2

1

अ) असंगत भूमि उपयोग

1. तोल काटा

मार्ग विस्तार यातायात नगर

महालक्ष्मी गेस्ट

हाउस के पास

मार्ग विस्तार

पाला बाजार

2. सब्जी मण्डी

प्रस्तावित सब्जी मण्डी राजघाट मार्ग

पार्किंग

झण्डाचौक

3. फल बाजार

4. बस डिपो

प्रस्तावित सब्जी मण्डी राजघाट मार्ग

प्रस्तावित बस स्टेण्ड परिसर

अंजड़ मार्ग विश्राम

गृह के पास

सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक

आवासीय

महेन्द्र टॉकीज मार्ग

आईल मिल

5.

औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित

मार्ग विस्तार मेकेनिक नगर

महिला

चिकित्सालय

(अ) ऑटो रिपेयरिंग शॉपस्

6.

(ब) ऑटो रिपेयरिंग शॉपस

मार्ग विस्तार मेकेनिक नगर

झण्डा चौक किले

से लगी हुई

गुमटियां

7.

मोटर रिपेयरिंग वर्कषॉप एवं बॉडी बिल्डिंग

मार्ग विस्तार मेकेनिक नगर

मोटी माता मंदिर

के सामने महात्मा

गांधी मार्ग

आवासीय

औद्योगिक क्षेत्र

पानवाड़ी म.प्र.गृ.नि.

8.

चमड़ा गोदाम 2037

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

मण्डल कालोनी

9.

औद्योगिक क्षेत्र

धोबड़िया तालाब

ईट भटें

10. जिनिंग फैक्ट्री

पर्यावरण सुधार एवं वृक्षारोपण

आवासीय औद्योगिक क्षेत्र

महेन्द्र टॉकीज के

सामने

11.

ट्रेचिंग ग्रांउड

उद्यान

धोबड़िया तालाब

के पश्चिम में

ब) अकार्यक्षम भूमि उपयोग बंधान मार्ग निवेश सीमा से लगकर स्थित शासकीय भूमि

झण्डा चौक

सब्जी मण्डी

1.

फुटकर सब्जी मण्डी प्रस्तावित सब्जी मण्डी राजघाट मार्ग

राजघाट मार्ग

कृषि उपज मण्डी

2.

राजघाट मार्ग वर्तमान कृषि उपज मण्डी का विस्तार

राजघाट मार्ग

बस स्टेण्ड

3.

4.

पिकअप स्टेशन प्रस्तावित बस स्टेण्ड, अंजड मार्ग

मिश्रित सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक

कांरजा चौराहे के

पास

मिटटी संरक्षण कार्यालय की भूमि

मिश्रित

एकलव्य मार्ग

5.

शा. टेलीफोन एक्सचेंज कार्यालय की भूमि सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक

मिश्रित सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक

मोतीमाता चौक के

पास

6.

रोटरी स्कूल परिसर के पीछे जर्जर भवन की भूमि

मिश्रित

कोर्ट चौराहा

7.

पुराना जज भवन परिसर की भूमि सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक

मिश्रित

कारंजा मार्ग

8.

पुराना रेस्ट हॉउस परिसर की भूमि सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक [भाग 1 2038

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

कार्यकेन्द्र

4.5.1

वाणिज्यिक , औद्योगिक तथा प्रशासनिक गतिविधियां, नगर की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को प्रतिबिंबित करती है । यह गतिविधियां यातायात के मुख्य उदित केन्द्र होने से इनका नियोजन इस प्रकार किया गया है कि, जिससे आवासीय क्षेत्र से इनके मध्य न्यूनतम यात्रा समय द्वारा सुविधाजनक सुरक्षित एवं तीव्र गति द्वारा पहुँच सुनिश्चित हो सके ।

4.5.2 व्यापार एवं वाणिज्यिक

व्यापार एवं वाणिज्यिक की प्रकृति एवं मात्रा किसी भी नगर की आर्थिक समृद्धि को प्रभावित करते है । इस नगर में राष्ट्रीय राजमार्गों सहित केन्द्रीय क्षेत्रों में वाणिज्यिक गतिविधि चल रही है । पुराने शहर के अनेकों हिस्सों में वाणिज्यिक विकास है । नगर में वर्तमान में गतिविधियों को रिटेल एवं होलसेल व्यापार , कृषि मण्डी एवं अनौपचारिक क्षेत्र में व्यापक रुप में विभाजित किया जा सकता है । रिटेल एवं अनौपचारिक गतिविधियां केन्द्र में स्थित मुख्य बाजारों में पाई गई है । अनेक छोटे पैमाने की रिटेल दुकानें मुख्यतः घरों के भूतल पर चलाई जाती है ।

वाणिज्यिक गतिविधि केन्द्रों का वर्गीकरण नगर एवं निवेश ईकाई स्तर पर किया गया है । इसके अतिरिक्त प्रमुख चयनित मार्गों को गतिविधि कॉरिडोर के रुप में चिन्हित किया गया है । इनमें आवासीय उपयोग के साथ - साथ स्थल विशेष एवं भविष्य की आवश्यकता अनुसार अन्य व्यवसायिक गतिविधियों जैसे- शैक्षणिक , संस्थागत , वाणिज्यिक एवं सेवा उद्योग आदि स्वीकार्य होगी ।

4.5.3 नगर स्तरीय वाणिज्यिक केन्द्र

नगर स्तर की वाणिज्यिक गतिविधियां वर्तमान में मध्य क्षेत्र एवं उससे संलग्न क्षेत्र में केन्द्रित है । मध्य क्षेत्र में भीड़-भाड़ के कारण नगर स्तर की गतिविधियां नवीन नगरीय / उपनगरीय केन्द्रों एवं सामुदयिक केन्द्रों में प्रस्तावित की गई है । अग्रेषण अभिकरण गतिविधियां भी मध्य क्षेत्र से स्थानांतरित कर यातायात नगर में प्रस्तावित की गई है ।

4.5.4 कार्यालय

तहसील स्तरीय एवं स्थानीय संस्थाओं के कार्यालय वर्तमान में सघन बहु आयामी विकसित क्षेत्र में कार्यरत है , जिसके कारण इन क्षेत्रों में यातायात पार्किंग 2039

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

आदि समस्यायें पैदा होती है । अतः इन कार्यालयों को नवीन कलेक्ट्रेट परिसर में स्थानांतरित किया जा रहा है ।

4.5.5 नगरीय धरोहर एवं संरक्षित क्षेत्र

बड़वानी निवेश क्षेत्र में स्थित वास्तुकला , ऐतिहासिक महत्व एवं प्राकृतिक परिदृश्यों के क्षेत्रों को संरक्षित एवं संवर्धित किए जाने की आवश्यकता है । इस हेतु पुरातत्व विभाग द्वारा जारी दिशा- निर्देशों के अनुसार संरक्षित क्षेत्र मान्य होगा ।

4.6 अनौपचारिक सेक्टर

बेरोजगार एवं सीमित रुप से रोजगार से जुड़े कर्मी जो रोजगार की तलाश में है, अथवा आर्थिक उन्नति के लिए आशान्वित है , अनौपचारिक वर्ग के अंतर्गत आते है । यह वर्ग शहर की आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है तथा आवासीय क्षेत्र के लिए सेवा जनसंख्या के रुप में भी कार्य करते है ।

बड़वानी में पथ विक्रेता के द्वारा विक्रय का कार्य समस्त नगर में किया जाता है । पथ विक्रताओं की संख्या का आंकलन नहीं है, तथापि यह अनुमान लगाया जा सकता है कि, आबादी की 1 प्रतिशत दर अर्थात करीब 1000 पथ विक्रेता वर्तमान में है । यह विक्रेता शहर के आर्थिक प्रगति में महत्वपूर्ण योगदान करते है । यह रोजगार का ही एक मुख्य स्त्रोत नहीं है, बल्कि अधिकांश शहरी आबादी को किफायती सेवायें भी प्रदान करता है ।

अनौपचारिक गतिविधियां मुख्य रुप से कार्य केन्द्रों , वाणिज्यिक केन्द्रों, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के बाहर, यातायात केन्द्रों एवं बड़े आवासीय समूहों के आसपास स्थापित हो जाती है । चूंकि आर्थिक गतिविधियों में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमि का होती है, इसलिए औपचारिक वर्ग के साथ - साथ अनौपचारिक गतिविधियों के लिए भी विकास योजना में प्रस्ताव रखे गये है ।

अनौपचारिक गतिविधि क्षेत्रों की योजना, व्यापार एवं विभिन्न प्रकार के उपयोग परिक्षेत्र के नियंत्रित विकास में समाहित एवं सम्मिलित कर निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रस्तावित है :-

सामान्य वाणिज्यिक क्षेत्र में सेवा प्रदान करने हेतु फुटकर दुकानों का प्रावधान करना जैसे - नगर केन्द्र, खण्ड स्तरीय दुकानें व सुविधा दुकान क्षेत्र ।

2040

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[भाग 1

थोक व्यापार एवं यातायात नगर क्षेत्र में सेवा प्रदान करना ।

संस्थागत क्षेत्रों, आमोद- प्रमोद, औद्योगिक क्षेत्रों एवं अवसान केन्द्रों पर खाद्य सेवा प्रदान करने वाली सेवा दुकानें उपलब्ध कराना ।

आवासीय क्षेत्रों के निकट सेवा दुकानें ।

निर्माण स्थलों के समीप अस्थाई रहवास की व्यवस्था करना ।

अनौपचारिक सेक्टर को नियोजित आवासीय विकास क्षेत्र में निम्नानुसार समाहित किया जाना प्रस्तावित है :-

परिक्षेत्रिक योजना बनाते समय अनौपचारिक सेक्टर के लिए प्रस्तावित आवासीय विकास हेतु भूमि सुरक्षित रखना ।

अभिन्यास स्वीकृति के समय अनौपचारिक एवं आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग का प्रावधान भी समय- समय पर शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुरुप किया जाना प्रस्तावित है ।

अनौपचारिक सेक्टर ईकाई का विकास, क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरुप किया जावे ।

4.7 पुनर्विकास क्षेत्र

शहर की विकास प्रक्रिया के कारण, नगर के आंतरिक क्षेत्र विकास की दृष्टि से केन्द्रीय स्थिति प्राप्त कर लेते है, जिससे इनका भू- मूल्य अधिक हो जाता है । ऐसे क्षेत्रों की पुनर्विकास क्षेत्र के रुप में चयनित किया गया है । ऐसे क्षेत्रों की विकास नीति निम्नलिखित बिन्दुओं के द्वारा संचालित की जाएगी ।

उच्च मूल्य वाली अकार्यक्षम भूमि उपयोग अंतर्गत भूमि/ क्षेत्र जिस भूमि की अन्य सक्षम उपयोग हेतु माँग अधिक है, उन्हें पुनर्घनत्वीकरण / पुनर्विकास क्षेत्रों के रुप में चयनित किया जाये ।

पुनर्विकास परियोजना को विशेष परियोजना के रुप में माना जावेगा । इन परियोजनाओं का रुपांकन, नगरीय रुपांकन के दृष्टिकोण के आधार पर करने के पश्चात् प्रस्ताव तैयार किए जाये ।

उपयोग एवं गतिविधि का निर्धारण , निष्पादन स्तर एवं अनुकूलता स्तर जिन्हें आसपास के उपयोग द्वारा प्रभावित किया गया है, निर्धारित 2041

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

होगा । जिसकी परियोजना को परिक्षेत्र की योजना के रुप में तैयार किया जाना प्रस्तावित है ।

स्वीकार्य विकास का घनत्व, उपयोगिता एवं अधोसंरचना का, यातायात दबाव की वहन क्षमता ओर इसका समीकरण क्षेत्र के प्रभाव द्वारा निर्धारित होगा ।

4.8 ग्राम आबादी विस्तार

बड़वानी निवेश क्षेत्र में स्थित ग्राम आबादी जो विकास योजना के कृषि क्षेत्र में स्थित है, उनका विस्तार (जिसमें सामाजिक एवं भौतिक अधोसंरचना का विकास भी सम्मिलित है) वर्तमान ग्राम आबादी क्षेत्र के आसपास 200 मीटर की परिधि में सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा से किया जा सकेगा ।

4.9 कमजोर आय वर्ग के लिए प्रावधान

भावी आवासीय ईकाईयों की आवश्यकता का अनुमान नगर के सभी आर्थिक वर्गों हेतु किया गया है । समाज के विभिन्न आर्थिक वर्ग जैसे उच्च आय वर्ग , मध्यम आय वर्ग , निम्न आय वर्ग तथा आर्थिक रुप से कमजोर आय वर्ग हेतु आवास गृहों की आवश्यकताओं को अनुमानित किया जाना आवश्यक है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[भाग 1 2042

अध्याय 5

विकास नियमन 2035

5.1 प्रवृत्तशीलता

इन नियमनों का उद्देश्य निवेश क्षेत्र के नगर वासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है । यह नियमन निम्न गतिविधियों को नियंत्रित करेंगे :-

निवेश क्षेत्र के अंदर समस्त विकास ।

भूमि के स्वरुप में परिवर्तन जिसमें भूमि का उप विभाजन, संयुक्तिकरण , संविलियन, उपांतरण एवं भूमि का उपयोग सम्मिलित है।

समूह आवासीय परियोजनाओं का सम्मिलित संस्थागत विकास ।

किसी भी प्रकार के भवन जिसमें भवन की ऊँचाई सम्मिलित हो ।

ऐसे क्षेत्र में , जो निवेश क्षेत्र सीमा के अंदर है, भूमि का विकास , भवनों का निर्माण / परिवर्तन एवं तोड़ना ।

5.2 क्षेत्राधिकार

1. इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन, राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 के अंतर्गत गठित निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे तथा जो नियमन इस अध्याय में वर्णित नहीं है, वे म.प्र . भूमि विकास नियम, 2012 में निहित प्रावधानों एवं शासन द्वारा नियमों में किये जाने वाले संशोधन के अनुरुप लागू होंगे ।

2. इस अध्याय में वर्णित सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य है, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो विकास योजना में विभिन्न उपयोगों के अंतर्गत स्वीकार्य गतिविधियों हेतु विकास अनुज्ञा देने हेतु सक्षम है ।

3. विकास योजना प्रस्तावों का विस्तृतीकरण परिक्षेत्रिक योजना में किया जाता है । यह संभावना है कि, विकास योजना में परिभ्रमण एवं उपयोग परिक्षेत्रों के निर्धारण संबंधी प्रस्तावों के क्रियान्वयन संबंधी यांत्रिकी आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में संशोधित करना पड़े । ऐसे संशोधनों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा । यदि किसी विवाद /विरोधाभास 2043

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

की स्थिति निर्मित होती है, तो उस दशा में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा, जो कि योजना प्रस्तावों का एकीकृत भाग माना जायेगा ।

4. वर्तमान भूमि उपयोग को अंगीकृत विकास योजना में दर्शाये अनुसार खसरा मानचित्र पर वास्तविक उपयोग अनुसार हस्तांतरित किया जावेगा ।

5. आस - पास विद्यमान / निर्मित एवं धारा-30 में स्वीकृत मार्गों का समन्वय कर , म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 27 , 28 व 29 में प्राप्त प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा । निवेश क्षेत्र में ऐसे निर्मित मार्ग, जो मौके पर विद्यमान हैं, परन्तु जिनके प्रस्ताव विकास योजना में उप- दर्शित नहीं है अथवा उप- दर्शित है, परन्तु चौड़ाई का उल्लेख नहीं है, ऐसे मार्गों की उनकी मौके पर उपलब्ध चौड़ाई अनुसार निरंतरता समन्वय के साथ सुनिश्चित की जावेगी ।

6. विकास योजना मानचित्र में चिन्हित प्रस्ताव सांकेतिक एवं स्थूल स्वरुप के है । उदाहरणार्थ आवासीय परिक्षेत्र जो विकास योजना मानचित्र में दर्शाया गया है, उसमें आंतरिक मार्ग , खुले तथा हरित क्षेत्र , दुकानें, नागरिकों के लिए आवश्यक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु क्षेत्र तथा नगरीय विकास हेतु अनुपयोगी भूमि, वर्तमान वृक्ष समूहों द्वारा व्याप्त भूमि आवासीय क्षेत्र के अभिन्न अंग के रुप में सम्मिलित है । इस कारण उक्त क्षेत्र विकास योजना मानचित्र में नहीं दर्शाये गये है ।

7. किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में उपयोगिता अधोसंरचना से संबंधित निर्माण अथवा गतिविधि, जो स्थल पर आवश्यकता के अनुरुप उपयुक्त अधोसंरचना नियोजन एवं रुपांकन के अनुरुप तथा सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो, स्वीकार्य होगी ।

8. संचालक द्वारा अनुमोदित अभिन्यास की समयावधि, यदि विकास योजना प्रकाशन की तिथि पर वैध है, तो उस दशा में स्वीकृत अभिन्यास ही व्यापक भूमि उपयोग मान्य किया जावेगा ।

9. अपरिहार्य परिस्थितियों तथा सार्वजनिक हित में , राज्य शासन नगर जनसंख्या को सामूहिक लाभ देने वाली राष्ट्रीय , राज्य अथवा नगर स्तर की गतिविधि हेतु विकास अनुज्ञा पर विचार कर सकती है, भले ही वह विकास योजना में उल्लेखित न हो ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2044

10. ऐसे क्षेत्र जहां जन सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक हो, उसके लिए आदेश जारी करने हेतु राज्य शासन सक्षम होगा ।

11. विकास अनुज्ञा के लिए प्रस्तुत मानचित्र में अगर कोई सुधार आवश्यक हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा मानचित्र सुधार कर पुनः प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को वापिस किया जायेगा ।

12. विभिन्न उपयोग परिसरों की पार्किंग की आवश्यकतायें, उसी उपयोग परिसर के अन्दर ही आवश्यक रुप से करना होगी । उक्त पार्किंग की व्यवस्था यदि समस्त भूखण्ड़ों को प्रगणित करते हुये एकीकृत अथवा समूह में अभिन्यास स्तर पर की गई हो तो परिसर के अंदर पृथक से पार्किंग की बाध्यता नहीं होगी ।

13. नगर में निर्मित होने वाले फ्लाय ओवर / स्काय वॉक के नीचे के स्थान को पार्किंग एवं अन्य जनहित उपयोगी गतिविधियों में उपयोग की अनुमति स्थल विशेष की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये दी जायेगी , परंतु ऐसी गतिविधि हेतु संचालक से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

14. विकास योजना में नदी/ नालों के दोनों ओर दर्शाया गया हरित क्षेत्र सांकेतिक स्वरुप का है । नर्मदा नदी के बेक वॉटर के प्रकरण में उच्चतम जल स्तर से न्यूनतम 100 मीटर तक एवं अन्य नदी/ नालों की स्थिति में मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 50 (ख ) में निहित प्रावधानों के अनुसार खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा, इस भूमि पर मार्ग तथा सार्वजनिक सेवा एवं सुविधा का निर्माण स्वीकार्य होगा ।

15. झुग्गियों में रहने वाले निवासी, नगरीय केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों में सेवा कार्य से जुड़े होते है । यदि झुग्गी- झोपड़ी का किसी स्थान पर विस्थापन कर उसे विकसित किया जाना है, तो उस दशा में जल स्त्रोतों के क्षेत्र, आमोद- प्रमोद के क्षेत्र तथा प्रस्तावित मार्ग के क्षेत्र को छोड़कर शेष भूमि उपयोग परिक्षेत्रों में झुग्गी- झोपड़ी का विस्थापन ग्राह्य होगा ।

16. विकास योजना मानचित्र जो पुस्तक के साथ संलग्न है, वह मशीन द्वारा छोटा / बड़ा किया गया मानचित्र है । इस कारण उक्त मानचित्र के आधार पर भूमि की न तो लंबाई- चौड़ाई नापी जाये, न ही इस मानचित्र के क्षेत्रफल को नापा जाये । लंबाई- चौड़ाई एवं क्षेत्रफल नापने तथा भू- उपयोग की जानकारी की कार्यवाही हेतु सर्वे मानचित्र जो 1:4000 की 2045

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

माप पर तैयार किया गया है, उसके आधार पर किया जाये । विकास योजना में दर्शित वर्तमान भूमि उपयोग , स्थल की वास्तविक स्थिति के अनुसार ही खसरा मानचित्र पर अंकित किए जाये तथा इस संबंध में स्थल निरीक्षण / अभिलेख का परीक्षण कर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा ।

17. परिक्षेत्रिक योजना तैयार करने की पद्धति विकास योजना तैयार करने के ही समान है । विकास के स्वरुप के अनुसार अलग -अलग विकास नियमन तथा परिक्षेत्रिक नियमनों की आवश्यकता हो सकती है, किन्तु परिक्षेत्रिक योजना के प्रकाशित एवं प्रभावशील होने तक इस अध्याय में वर्णित नियमनों के आधार पर विकास अनुज्ञा दी जायेगी ।

18. प्रत्येक उपयोग परिसर की परिक्षेत्रिक योजना / विस्तृत अभिन्यास में दी गई स्थिति एवं सीमायें, स्थल पर विद्यमान वर्तमान मार्ग / गाड़ी मार्ग एवं अन्य भौतिक स्वरुपों को संदर्भ माना जायेगा ।

19. विकास योजना में विभिन्न भूमि उपयोगों के विकास हेतु नियमन दिये गये हैं । नियमनों में यदि किसी प्रकार की विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है अथवा किसी व्याख्या की आवश्यकता होती है, तो इस संबंध में राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

20. शासकीय विभागों द्वारा धारित भूमि एवं उससे संलग्न भूमि के भूमि उपयोग का निर्धारण एवं सत्यापन स्थल की स्थिति के अनुसार मान्य होगा तथा विकास योजना में मुद्रित मानचित्र के आकार से भिन्न होने पर, खसरों के आधार पर ही किया जायेगा ।

21. नियमन में वर्णित गतिविधि के समानार्थी गतिविधि जिसका उल्लेख नियमनों में नहीं है , समानता के आधार पर मान्य किये जा सकेंगे ।

22. निवेश क्षेत्र में स्थित कृषि प्रधान ग्रामों में स्थित शासकीय भूमि, विकास योजना 2035 के प्रस्तावों के परिप्रेक्ष्य में मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता 1959 की धारा 237 के अनुसार नियंत्रित होगी ।

23. विकास योजना में दर्शित वर्तमान उपयोग स्थल पर विकसित एवं उक्त के राजस्व अभिलेख में दर्ज अनुसार ही मान्य होंगे । उससे लगकर स्थित भूमि पर संस्पर्शी भूमि उपयोग अधिमान्य होंगे ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[भाग 1 2046

5.3 परिभाषायें

उपयोग परिक्षेत्र - मुख्य भू- उपयोग से संबंधित प्रस्तावित विशिष्ट नगरीय कार्यकलापों में से किसी एक कार्यकलाप का क्षेत्र ।

उपयोग परिसर

:- उपयोग परिसर से तात्पर्य ऐसा परिसर जो कि उपयोग परिक्षेत्र के उपविभाजन का एक भाग हो एवं जिसे अभिन्यास तैयार करते समय एक विशिष्ट मुख्य उपयोग या गतिविधि के लिए स्पष्ट किया गया हो ।

अभिन्यास :- अभिन्यास से तात्पर्य उप विभाजित योजना से है, जिसमें उपयोग परिसर के सभी आकार एवं प्रकार इंगित हो ।

भूमि उपयोग मानचित्र :- सभी उपयोग परिक्षेत्रों को दर्शाने वाला मानचित्र भूमि उपयोग मानचित्र कहलायेगा ।

परिक्षेत्रिक योजना - निवेश क्षेत्र के एक परिक्षेत्र की योजना जिसमें नियोजन के प्रावधानों का विस्तार, सामाजिक अधोसंरचना, उद्यान , खुले क्षेत्र एवं यातायात तंत्र संबंधी विस्तृत जानकारी प्रावधित हो ।

नगरीय ग्राम :- भूमि उपयोग मानचित्र में दर्शाये एवं प्रस्तावित उपयोग परिक्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण आबादी, नगरीय ग्राम कहलायेंगे ।

नगरीय विरासत का क्षेत्र :- नगरीय विरासत से तात्पर्य है, ऐसा परिसर जिसमें कि पुरातत्व महत्व के ऐतिहासिक भवन एवं उसके आसपास का परिसर सम्मिलित हो ।

विकसित क्षेत्र :- विकसित क्षेत्र से तात्पर्य विकास योजना के रंगीन मानचित्र में दर्शित वर्तमान उपयोग ।

एकल/ संयुक्त परिवार

हेतु भूखण्डीय विकास - अपने सभी समानान्तर एवं ज्यामितीय बदलाव के साथ भूखण्डीय विकास से तात्पर्य, परिवार हेतु 2047

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

भूखण्डीय विकास (अभिन्यास) का भूखण्ड़ों में उप- विभाजन , जिसका नगरीय उपयोग प्रमुखतः एकल परिवार , संयुक्त परिवार के आवास हेतु किया जाना हो ।

-

मिश्रित उपयोग

मिश्रित उपयोग से तात्पर्य ऐसे उपयोग परिक्षेत्र से है जो कि इस विकास योजना में उल्लेखित किया गया है । इस उपयोग परिक्षेत्र में आवासीय, वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक गतिविधियां मान्य होंगी ।

ऊँचे भवनों का विकास :- ऊँचे भवनों का विकास, म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 के उपनियम (38 ) सहपठित नियम 42के अनुसार नियंत्रित होगा ।

फर्शी क्षेत्र अनुपात - फर्शी क्षेत्र अनुपातसे तात्पर्य है, म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 (30) के अनुसार ।

भवन की ऊँचाई :- अन्यथा उल्लेखित न हो तो भवन की ऊँचाईसे तात्पर्य है, म.प्र . भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2(9) के अनुसार ।

संवेदनशील क्षेत्र :- परिस्थितिजन्य पर्यावरणीय , ईकोलॉजिकल एवं विरासत के आधार पर सीमांकित क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र कहलाएगा । इसके अंतर्गत नदी, तालाबों के निकटवर्ती क्षेत्र भी सम्मिलित होंगे ।

अन्य परिभाषायें व नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 में निहित प्रावधानों के अनुरुप लागू होंगे ।

5.4 भूमि उपयोग परिक्षेत्र

निवेश क्षेत्र को निम्नलिखित तालिका में दर्शाये अनुसार उपयोग परिक्षेत्रों में विभक्त किया गया है । प्रत्येक उपयोग परिक्षेत्र आगे विभिन्न उपयोग परिसरों के रुप में उपविभाजित किये गये है । प्रत्येक उपयोग परिसर में विशिष्ट उपयोग , गतिविधियों की शर्तोंया बिना शर्तों के स्वीकार्य होगे । ऐसे क्षेत्र जिसका कि निर्धारित अभिन्यास स्वीकृत नहीं है , का नियंत्रण विकास योजना / परिक्षेत्रिक योजना के [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2048

भू- उपयोग / प्रस्तावों के अधीन निर्धारित होगा । निर्धारित मुख्य भू- उपयोगों के अनुरुप ही उपयोग परिक्षेत्र रहेगे यथा आवासीय , मिश्रित, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक, सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवायें, आमोद-प्रमोद , यातायात एवं परिवहन , जलाशय एवं कृषि । उपयोग परिक्षेत्रों का विभाजन एवं उपयोग श्रेणियों का विवरण सारणी में दिया गया है ।

उपयोग परिक्षेत्र

क्र

5-सा-1

नाम पद्धति भू- उपयोग उप- परिक्षेत्र

भू- उपयोग परिक्षेत्र

2

1

4

3

आवासीय

1    आवासीय                                            (आर 1 )
2     मिश्रित                                          (आर 2)

आवासीय /वाणिज्यिक / सार्वजनिक एवं

अर्धसार्वजनिक

3 वाणिज्यिक सामान्य

(सी 1 )

मण्डी

(सी 6)

(सी 7)

वर्गीकृत बाजार

सामान्य उद्योग

औद्योगिक 4

(आई 2)

उद्यान

(जी 1 )

प्राकृतिक क्षेत्रों या भू- दृश्य क्षेत्रों का संरक्षण या

मनोरंजन 5

(जी 4)

वृक्षारोपण

स्टेडियम

(जी 6)

मेला मैदान

(जी 5)

सार्वजनिक संस्थान और प्रशासनिक क्षेत्र / शिक्षा

और

6

सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक

(पी)

अनुसंधान / स्वास्थ्य/ सामाजिक / सांस्कृतिक

संस्थागत गतिविधियां

(टी 1 )

बस स्टैण्ड / बस डिपो

7

यातायात एवं परिवहन

(टी 3 )

सड़कें

(टी 7)

ट्रांसपोर्ट नगर

     सार्वजनिक                 जल शोधन संयंत्र                (पीयूएफ 1 )
8
     उपयोगितायें             जल - मल शोधन संयंत्र             (पीयूएफ 2)
    और सुविधायें               विद्युत सब स्टेशन              (पीयूएफ 3)

2049

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

ट्रेचिंग ग्राउण्ड

(पीयूएफ 4)

(पीयूएफ 9)

ठोस अपशिष्ट निपटान संयंत्र / अपघटन संयंत्र कब्रिस्तान / श्मशान घाट

(पीयूएफ 10)

नदियां

9 जल क्षेत्र (डब्ल्यू 1 )

झील / तालाब / जलाषय

(डब्ल्यू2)

नाला/ नहर

(डब्ल्यू3)

(ए 1)

कृषि भूमि

10 कृषि

ग्राम आबादी विस्तार

5.5 आवासीय (ए 2)

5.5.1 नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन

नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन, म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के मापदण्डों के अनुसार नियंत्रित होंगे ।

टीप :

1. इन नियमन का उद्देश्य परिक्षेत्रों के अभिन्यास तैयार करने में मार्गदर्शन देना है । इन नियमों में परिभ्रमण संरचना एवं सुविधाओं के प्रावधानों के मानक सम्मिलित है । ऐसे अभिन्यासों से जुड़े सेवा प्रावधान जैसे भौतिक संरचनायें, जलप्रदाय , जल- मल निकास आदि संबंधित नियमों के अनुरुप होंगे ।

2. सामान्यतः भूखण्ड की चौड़ाई एवं गहराई का अनुपात 1 : 1.5 से 1 :3 होना चाहिए । विशिष्ट परिस्थितियों में ही ऐसे भूखण्ड मान्य किये जायेगे , जिनकी चौड़ाई भूखण्ड की गहराई से अधिक है , बशर्तें न्यूनतम आवश्यक सीमांत खुले क्षेत्र प्रावधानित किये जा सके ।

3. भवन निर्माता / वास्तुविदों को अपने भवन नियोजन हेतु आवासीय विकास के संदर्भ में भूखण्ड आकार , भूखण्ड प्रकार, फर्शी क्षेत्र अनुपात , भू- तल आच्छादन, भवन की ऊँचाई तथा स्वीकार्य आवासीय ईकाईयों के मानकों की आवश्यकता होती है । नीचे दी गई सारणी में आवासीय क्षेत्रों के आच्छादन तथा सीमान्त खुला क्षेत्र वर्णित है एवं सारणी में दर्शायें भूखण्ड स्वीकृत अभिन्यास का भाग होना आवश्यकहै ।

4. म.प्र. नगर पालिका (कॉलोनी का विकास) नियम 2021 एवं मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास ) नियम, 2014 के प्रावधानों के [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2050

अनुरुप आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं निम्न आय वर्ग हेतु प्रावधान किये जायेंगे ।

5. म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 99 (परिशिष्ट-ञ) में निहित प्रावधानों के अनुरुप विशेषतः आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग एवं निम्न आय वर्ग का अभिन्यास तैयार किया जाना चाहिये ।

6. पहुँच मार्ग की चौड़ाई 18 मीटर से अधिक होने पर मिश्रित उपयोग हेतु अनुमति दी जा सकेगी । ऐसे मिश्रित उपयोग भवन के पुनर्निर्माण में भी अनुज्ञात किये जा सकेगे ।

आवासीय भूखण्ड़ों के विकास मापदण्ड

5-सा-2

सीमांत खुला क्षेत्र मीटर

अग्र

क्र

बाजू

पृष्ठ आजू

विकास का प्रकार

भूखण्ड का आकार मीटर में

भू आच्छादन क्षेत्र प्रतिशत

क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में)

अधिकतम ऊँचाई (मी. में)

फर्शी क्षेत्र अनुपात

एक भूखण्ड पर अधिकतम स्वीकार्य ईकाईयाँ

भूखण्ड के सामने मार्ग कीन्युनतम चौड़ाई (मी. में)

13

12

11

10

9

7

6

5

4

2

3

1

2.5 8

6.0

2

6.0

1.25

0.0 0.0

0.0

60

पंक्ति

32

1. 4.0×8.0

2

6.0

6.0

1.25

0.0 0.0

1.5

60

2.5

48

पंक्ति

2. 4.0×12.0

2

6.0

6.0

1.25

0.0

0.0

3.0 1.5

60

75

पंक्ति

3. 5.0×15.0

2

6.0

7.5

1.25

0.0 0.0

1.5

3.0

50

105 पंक्ति

4. 7.0×15.0

अर्ध

4

12.5

7.5

1.25

0.0

2.5

1.5

3.0

50

135

5. 9.0×15.0

पृथक्कृत

अर्ध

4

12.5

9.0

1.25

2.5 0.0

2.5

3.0

50

198

6. 11,0×18.0

पृथक्कृत अर्ध

4

12.5

9.0

1.25

3.0 1.5

2.5

3.5

42

198

7

11.0×18.0

पृथक्कृत

अर्ध

4

12.5

9.0

1.5 1.25

2.5

42

3.5

216

8. 12.0×18.0

पृथक्कृत

अर्ध

3.0

4

12.5

9.0

1.5 1,25

2.5 3.0

4.5

40

288

9. 12.0× 24.0

पृथक्कृत

अर्ध

4

12.5

12.0

1.25

3.0

2.5 3.0

6.0

35

360

10. 15.0×24.0

पृथक्कृत

अर्ध

4

12.5

12.0

1.25

3.0

3.0

7.5

33

405

11. 15.0×27.0

पृथक्कृत

अधे

3.5

4

12.5

12.0

3.0 1.25

4.0

8.0 3.0

33

540

12. 18.0×30.0

पृथक्कृत

अर्ध

9.0

4

12.0

12.5

3.0 1.25

4.5

3.0

33

600

13. 20.0×30.0

पृथक्कृत

अर्ध

12.0

30

4

12.5

12.0

1.25

4.5 4.5

4.5

750

14. 25.0×30.0

पृथक्कृत 2051

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

नोट:-

1. उपरोक्त तालिका सांकेतिक स्वरुप की है, जिसे मार्गदर्शिका के रुप में उपयोग किया जा सकेगा ।

2. मिश्रित उपयोग सहित सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक भूखण्ड जिसमें न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्रफल की अर्हता पूर्ण होती है, उनके लिए भी उपरोक्त मापदण्ड लागू होंगे । (आवासीय ईकाई छोड़कर )

3. सारणी के अनुक्रमांक 9 से 14 में दर्शाये भूखण्ड आकार को केवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में बहु ईकाई भूखण्डीय विकास के रुप में मान्य किया जा सकता है ।

4. ऐसे भूखण्ड जिनका क्षेत्र सारणी में दर्शायी श्रेणियों के मध्य के आकार के हो, को इसके पूर्व की श्रेणी के एम.ओ.एस. आच्छादन, एफ.ए.आर. के अनुसार अथवा नियोजन अनुज्ञा में वर्णित अनुसार स्वीकृति दी जानी चाहिए । ऐसे आच्छादित क्षेत्र अथवा एम.ओ.एस. में निर्धारित करते समय यदि कतिपय भिन्नता आती है तो आच्छादित क्षेत्र अथवा एम.ओ.एस. में से किसी एक को निश्चित कर स्वीकृति दी जायेगी । किन्तु ऐसे प्रकरणों में भवन रेखा निर्धारित कर ही स्वीकृति दी जायेगी ।

5. भवन की अधिकतम ऊँचाई 12.50 मीटर से अधिक होने की अवस्था में जब भूतल , आच्छादित पार्किंग के लिए उपयोग में लाया गया हो तो भवन की अधिकतम ऊँचाई 15 मीटर होगी ।

6. उपरोक्त सारणी के कॉलम 12 में अंकित अधिकतम भवन की ऊँचाई में कुर्सी (Plinth ) की ऊँचाई सम्मिलित नहीं है ।

7. घनत्वीय गणना हेतु एक आवासीय ईकाई में 4.8 व्यक्ति तथा कर्मचारी आवास में 2.4 व्यक्ति का रहवास माना जावेगा । एक कर्मचारी आवास का अधिकतम आकार 20 वर्गमीटर होगा, जिसमें एक रहवासी कमरा 11 वर्गमीटर फर्शी क्षेत्र का होगा । 250 वर्गमीटर से अधिक एवं 500 वर्गमीटर तक के भूखण्ड़ों में अधिकतम एक कर्मचारी आवास तथा 500 वर्गमीटर से अधिक के भूखण्ड़ों में दो कर्मचारी आवास स्वीकृति योग्य होगें ।

8. वाहन विराम स्थल की गणना, म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार की जायेगी ।

भाग 1 2052

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

9. झुग्गियों की पुनर्स्थापना की दशा में 32 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल अथवा शासन द्वारा निर्धारित क्षेत्रफल के भूखण्ड स्वीकार्य होंगे ।

10. आवासीय भवन का निर्माण 2.4 मीटर ऊँचाई के स्टिल्ट पर, स्वीकार्य ग्राउण्ड कवरेज की सीमा तक किया जाता है , तो स्टिल्ट फ्लोर की ऊँचाई तथा ऐसे निर्मित क्षेत्र की गणना, भवन ऊँचाई तथा एफ.ए.आर. में नहीं की जाएगी । स्टिल्ट पार्किंग हेतु भूखण्ड के आकार / क्षेत्रफल का बंधन नहीं होगा ।

समूह आवास 5.6

मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 60 के मापदण्ड अनुसार नियंत्रित होंगे ।

5.7 बहुविध बहुमंजिली ईकाई निर्माण

मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 42 के मापदण्ड अनुसार नियंत्रित होंगे ।

5.8 फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा

फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधायें हेतु मानक, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 17 एवं 17 (क) अनुसार नियंत्रित होंगे ।

5.9 मिश्रित उपयोग

मिश्रित भूमि उपयोग में आवासीय / वाणिज्यिक / सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक गतिविधियां मान्य होगी ।

5.9.1 मिश्रित उपयोग नियमन

मिश्रित उपयोग पारम्परिक नगर सामाजिक-आर्थिक- सांस्कृतिक परिवेश पर आधारित है । नियोजन तथा भारतीय

मिश्रित उपयोग के संबंध में अध्ययन किया गया , जिसमें यह परिलक्षित हुआ कि, आवासीय परिसरों में बाजार के आर्थिक आवश्यक बल के कारण सार्वजनिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास आवासीय परिसरों में हुआ है । इसी प्रकार वाणिज्यिक उपयोग हेतु निर्धारित क्षेत्र में आवासीय तथा सार्वजनिक एवं 2053

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

अर्धसार्वजनिक गतिविधियों का विकास हुआ है । बाजार के आर्थिक आवश्यक बल होने के कारण आवासीय परिसरों में वाणिज्यिक गतिविधियों की मांग और बढ़ रही है । अतः वास्तविकता को अनदेखा करना नियोजन की दृष्टि से उचित नहीं होगा । अब ऐसी नीति बनाने की आवश्यकताहै । जिसके फलस्वरुप नागरिकों की वास्तविक आवश्यकता एवं नागरिकों की सुविधा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मध्य संतुलन बना रहे । इस हेतु आवासीय परिसरों में मिश्रित उपयोग स्वीकार्य करने हेतु स्पष्ट सिद्धांत एवं प्रक्रिया का निर्धारण आवश्यक है ।

5.9.2 मिश्रित उपयोग के मार्गदर्शी सिद्धांत

मिश्रित उपयोग का आशय आवासीय / वाणिज्यिक / सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक गतिविधि किये जाने से है ।

ऐसे कार्यकलापों की सामाजिक, आर्थिक आवश्यकता तथा आवासीय क्षेत्र में उक्त कार्यकलापों से पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित विपरीत प्रभाव के बीच संतुलन बनाये रखना आवश्यक है ।

मिश्रित उपयोग से, अलग -अलग मोहल्लों में निकटतम क्षेत्र में व्यावसायिक सुविधायें प्राप्त हो सकेंगी , जिससे आवागमन में कमीआयेगी किन्तु इससे मिश्रित उपयोग के इलाकों में भीड़ -भाड़ बढ़ने , पार्किंग की असुविधा एवं अन्य पर्यावरणीय दुष्प्रभाव भी पड़ना संभावित है । प्रस्तावित नियमन से इन प्रभावों का प्रबंधन एवं नियंत्रण संभव होगा । :

5.9.3 मिश्रित उपयोग की सामान्य शर्तें

मिश्रित उपयोग हेतु विकास नियंत्रण के मापदण्ड मिश्रित उपयोग के लिए लागू रहेगे ।

मिश्रित उपयोग अंतर्गत आवासीय / वाणिज्यिक / सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक एफ.ए.आर. , ग्राउण्ड कवरेज , ऊँचाई, सीमान्त खुला क्षेत्र , पार्किंग इत्यादि संबंधित परिक्षेत्र के अनुसार लागू होगें ।

मिश्रित उपयोग के यह नियमन नवीन प्रस्तावित मिश्रित उपयोग के क्षेत्रों में लागू होंगें, तथा पार्किंग हेतु परिसर उपयोग परिसर के अनुसार मान्य होंगे ।

2054

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[भाग 1

12.0 मीटर एवं अधिक चौड़े मार्ग पर ही गैर- आवासीय गतिविधियां जैसे , वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक गतिविधियां मान्य की जा सकेंगी ।

5,10 वाणिज्यिक

(अ) वाणिज्यिक क्षेत्रों के लिए रुपांकन मार्गदर्शिका

निवेश ईकाई केन्द्र में निम्न घटक होंगे :-

फुटकर दुकानें

पंक्तिबंध दुकानें

वाणिज्यिक कार्यालय

सेवा केन्द्र सुविधायें

सांस्कृतिक परिसर

होटल

भू- दृश्यीकरण घटक

थोक व्यापार (जहाँ उपलब्ध कराया गया हो)

कुछ परिस्थिति में उपरोक्त सभी घटकों के लिए एकीकृत योजना बनाना संभव हो सकता है । अन्य परिस्थितियों में भूमि विकास एवं उसके बिकने , कार्यविधि अथवा कतिपय रुपांकन संबंधी आवश्यकताओं के कारण इस समाधान की संभावना नहीं हो सकती है । सुविधाओं, होटलों तथा थोक व्यापार के घटकों के विकास को अलग से अंकित किये जाने की आवश्यकता हो सकती है । संभवतः अन्य समूह तथा फुटकर, कार्यालय , सांस्कृतिक परिसर तथा आवासीय उपयोग को भू- दृश्य एवं परिभ्रमण के माध्यम से उसी भवन स्थल या क्षेत्र में ज्यादा सरलता से एकीकृत किया जा सकता है । सभी घटकों को या कुल घटकों को शामिल करते हुए एकीकृत योजना तैयार करने का कार्य रुपांकनकार के ऊपर छोड़ देना उचित होगा । नगर के भाग के रुप में भू- दृश्यीकरण क्षेत्रों को जिला केन्द्रों के माध्यम से सुखद पर्यावरण विकसित करना चाहिए । नगर के आवासीय क्षेत्र का पादचारी , पहुँच या उपमार्गों का समन्वय होना चाहिए ।

2055

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

वाणिज्यिक भूखण्ड के विकास मापदण्ड

क्र

वर्ग

स्थिति

5- सा-3

निर्मित क्षेत्र

फर्शी क्षेत्र अनुपात

निगमित विकास (प्रतिशत में)

भूखण्डीय

विकास

(प्रतिशत में)

3 1

2

मध्य क्षेत्र नगर केन्द्र

1

2

निवेश ईकाई केन्द्र

सभी निवेश ईकाई केन्द्र स्तर के वाणिज्यिक क्षेत्र

3

खण्ड स्तरीय केन्द्र

परिक्षेत्रिक योजना प्रस्तावों के अनुरुप

तदैव 4 स्थानीय दुकानें

5

तदैव सुविधाजनक दुकानें

6

गोदाम एवं भण्डार

7 थोक बाजार

टीप

6

4

5

2.00

50

80

2.00

80

50

1.50

80

50

50

1.25

80

1.00

80

50

1.50

70

50

70

50

1.50

1. परिसरों का प्रतिशत भूमि उप- विभाजन से असंबद्ध होगा ।

2. फर्शी क्षेत्र अनुपात 18 मीटर एवं उससे अधिक चौड़े वाणिज्यिक मार्ग पर 2.0 तथा 18 मीटर से कम चौड़े वाणिज्यिक मार्ग पर 1.75 स्वीकार्य होगें ।

3. उपरोक्त वाणिज्यिक क्षेत्रों में तलघर, म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुरुप स्वीकार्य होगें ।

4. वाणिज्यिक विकास हेतु फर्शी क्षेत्र अनुपात उस क्षेत्र में आवासीय विकास हेतु निर्धारित फर्शी क्षेत्र अनुपात अनुरुप अनुज्ञेय होगा ।

5. संगठित बाजार केन्द्रों को अनुज्ञा केवल उपदर्शित वाणिज्यिक केन्द्रों में दी जावेगी । इस हेतु न्यूनतम क्षेत्र 500 वर्गमीटर होना आवश्यक [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2056

है । अधिकतम निर्मित क्षेत्र 50 प्रतिशत अनुज्ञेय होगा तथा भूखण्ड का शेष भाग वाहन विराम , मार्ग, खुला क्षेत्र आदि उपयोग अंतर्गत रहेगा ।

6. 18 मीटर से कम चौड़े वाणिज्यिक मार्ग पर स्थित भूखण्ड में वाणिज्यिक उपयोग मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई का डेढ़ गुना गहराई तक तथा 18 मीटर एवं उससे अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड़ों में वाणिज्यिक उपयोग मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई का दो गुना गहराई तक मान्य होगा ।

7.

किसी भूखण्ड के स्वामी द्वारा अपने भूखण्ड़ों में मार्ग , फुटपाथ, वाहन विराम इत्यादि सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ी जाती है, तो ऐसी दशा में उक्त भूखण्ड पर निर्माण किये जा रहे भवन में सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी गई भूमि पर निर्धारित फर्शी क्षेत्र अनुपात का दुगना फर्शी क्षेत्र अनुपात स्वीकार्य होगा । इससे भवन के आगे सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ने को प्रोत्साहन मिलेगा तथा छोड़ी गई भूमि की क्षतिपूर्ति भी हो सकेगी ।

8. नियोजन एवं विकास के लिए सारणी 5- सा -3 के प्रावधान लागू होंगे । भवन निर्माण , अभिन्यास अनुमोदन आदि के लिए सारणी 5- सा-4 एवं 5 - सा -5 के प्रावधान लागू होंगे ।

वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास मापदण्ड

5-सा-4

कॉरिडोर अग्र

क्र

एफ.ए. आर.

अधिकतम भू- आच्छादन

भवन रेखा

(मीटर में मार्ग के

मध्य से)

मार्ग की चौड़ाई (मीटर में)

क्षेत्र (वर्गमीटर में)

भूखण्ड का आकार (मीटर में)

1.25

80

3.0

9.0

54

6.0X 9.0

1

12एवं उससे अधिक

1.25

80

3.0

9.0

135

9.0 X 15.0

2

12एवं उससे अधिक

1.25

80

3.0

9.0

135

3 9.0X 15.0

12एवं उससे अधिक

1.5

60

3.0

9.0

216

4 12.0 X 18.0

12एवं उससे अधिक

1.5

60

3.0

9.0

216

5 12.0 X 18.0

12एवं उससे अधिक

60

1.5

3.0

9.0

540

6 18.0 X 30.0

12एवं उससे अधिक 2057

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

7 30.0 X 33.0

12एवं उससे अधिक

990से अधिक

टीप :-

1.5

40

3.0

9.0

1. 18 मीटर तथा उससे अधिक चौड़े मार्गों के लिए, मार्ग की चौड़ाई के आधार पर निम्नानुसार एफ.ए.आर. देय होगा ।

1.75

18 मीटर एवं उससे अधिक

2.0

24 मीटर एवं उससे अधिक

2. यह मापदण्ड सभी वाणिज्यिक क्षेत्रों में लागू होंगे । सारणी में दर्शाये गये क्षेत्रफल से कम होने की स्थिति में उसके पूर्व सरल क्रमांक के मानक लागू होंगे ।

3. वाहन विराम स्थल की गणना , म.प्र. भूमि विकास नियम , 2012 के अनुसार की जायेगी ।

4. भवन रेखा मार्गों की चौड़ाई निम्नानुसार निर्धारित की जा सकेगी : -

मार्ग चौड़ाई

12.0 मीटर

18.0 मीटर

24.0 मीटर भवन रेखा (मार्ग मध्य से)

9.0मीटर

13.5 मीटर

15.0 मीटर

वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक

वर्ग क्र

2 1

1

भूखण्ड़ों का क्षेत्र

5-सा-5

कुल क्षेत्र का प्रतिशत

3

अधिकतम 50 प्रतिशत

अधिकतम 40 प्रतिशत

परिभ्रमण एवं वाहन विराम स्थल का क्षेत्र

2

3

न्यूनतम 10 प्रतिशत (8: 2) खुले स्थानों को सम्मिलित कर सुविधाओं का क्षेत्र

मार्गों की चौड़ाई

12मीटर

बाजार से गुजरने वाले मुख्य सीधे मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई

4

दुकानों के सामने ट्रकों के खड़े एवं मुड़ने के लिए

न्यूनतम चौड़ाई

18 मीटर

6 मीटर

दुकानों के सामने पादचारी की न्यूनतम चौड़ाई [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2058

5

दुकानों के आकार

मार्ग सर्वेक्षण एवं प्रोजेक्शन के आधार पर

विराम स्थल

6

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार

5.11 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

नवीन वाणिज्यिक केन्द्रों के नियोजन के समय फुटपाथ दुकानें, हाथ ठेला एवं इसी तरह की अन्य गतिविधियों के लिए सारणी क्रमांक 5- सा-6 में दिए गए मानकों के अनुसार अनौपचारिक वर्ग हेतु प्रावधान निर्धारित किए गए है ।

बड़वानी: अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

5- सा-6

मानक

विवरण

क्र

3

2

1

फुटपाथ व्यापार -वृत्त खण्ड केन्द्र

1.

3 से 4 ईकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें उपवृत्त खण्ड केन्द्र सुलभ शॉपिंग

1 से 2 ईकाई प्रति 100 कर्मकार

2.

शासकीय एवं वाणिज्यिक कार्यालय

3 से 4 ईकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें 3.

थोक व्यापार एवं मॉलभाड़ा कॉम्पलेक्स

3 से 4 ईकाई प्रति 100 बिस्तर

4.

चिकित्सालय

विद्यालय प्राथमिक

5.

3 से 4 ईकाई 5 से 6 ईकाई

- माध्यमिक / उच्चतर माध्यमिक

उद्यान नगर उद्यान

6.

8 से 10 ईकाई प्रत्येक प्रमुख प्रवेश द्वार 2से 3 ईकाई

स्थानीय उद्यान

1 ईकाई प्रति 500 जनसंख्या

आवासीय

7.

बस स्थानक

8.

परियोजना तैयार करते समय किये गये सर्वेक्षण पर निर्भर होगा ।

आकार की नियत होगी ।

प्रत्येक ईकाई 2.5 से 5 वर्गमीटर के

टीप:-

2059

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

5.12 मध्य क्षेत्र

मध्य क्षेत्र हेतु परिक्षेत्रिक नियमन, स्थल ऊँचाई , भवन का आकार एवं संरचना अथवा अन्य उपयोग जिसमें भवन या भूमि का उपयोग किया जा सकता है , इन सभी के संदर्भ में परिक्षेत्र के अन्दर अथवा मध्य में होने वाले विकास के लिए मार्गदर्शक का कार्य करते हैं ।

वर्तमान विकसित क्षेत्रों में भवन की ऊँचाई, भू-आच्छादन, एफ.ए.आर. एवं पार्किंग संबंधी मापदण्ड, नगरीय निकाय द्वारा जोनल प्लान तैयार कर निर्धारित मापदण्डों एवं भवन रेखा के निर्धारण अनुसार लागू होंगे । जब तक जोनल प्लान लागू नहीं होगा तब तक विकास योजना के प्रावधान लागू होंगे ।

विकसित क्षेत्रों में पुनर्विकास की अनुमति सीधे स्थानीय निकाय द्वारा दी जावेगी ।

मध्य क्षेत्र की सीमायें अध्याय 3 में वर्णित की गई हैं । निम्न नियमन एवं मापदण्ड मध्य क्षेत्र की सीमा बांधने वाले वर्तमान मार्गों के अन्दर सम्पूर्ण क्षेत्र पर लागू होंगे ।

आवासीय क्षेत्र

(अ)

नगर के अधिक घनत्व वाले निर्मित क्षेत्र के लिए भूखण्ड का नियमित आकार निर्धारित कर पाना संभव नहीं है । निर्मित क्षेत्र में वर्तमान आवास सबसे ज्यादा अनियमित आकार एवं माप के है , लेकिन आवश्यक घनत्व प्राप्ति तथा जन स्वास्थ्य की दृष्टि से फर्शी क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) तथा भूखण्ड आच्छादन प्रस्तावित किये गये है ।

मध्य क्षेत्र : फर्शी क्षेत्र अनुपात (एफ.ए.आर.) तथा भूखण्ड आच्छादन

5- सा-7

क्र

आच्छादन (निर्मित क्षेत्र) तथा फर्शी क्षेत्र अनुपात (अधिकतम)

3

2

1

90 वर्गमीटर तक

भूखण्ड का क्षेत्रफल

1

75 प्रतिशत

निर्मित क्षेत्र 2060

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[भाग 1

1.5

फर्शी क्षेत्र अनुपात

90 वर्ग मी. से अधिक तथा 180 वर्गमीटर तक

भूखण्ड का क्षेत्रफल

2

66 प्रतिशत

निर्मित क्षेत्र

1.25

फर्शी क्षेत्र अनुपात

180 वर्ग मी. से अधिक

भूखण्ड का क्षेत्रफल

3

60प्रतिशत

निर्मित क्षेत्र

1.25

फर्शी क्षेत्र अनुपात

वाणिज्यिक क्षेत्र

(ब)

निम्नलिखित शर्तों के अधीनवाणिज्यिक मार्गों पर पुनर्निर्माणएवं परिवर्तन की अनुज्ञा दी जा सकेगी :-

क. मार्गों की चौड़ाई विकास योजना में प्रस्तावित मापदण्डों के अनुरूप हो ।

ख. अन्य तल यदि आवासीय उपयोग में हो तो, आवासीय क्षेत्र, भूतल पर प्रस्तावित कुल फर्शी क्षेत्र के 3/4 से अधिक नहीं होगा ।

ग. फर्शी क्षेत्र अनुपात को ध्यान में रखते हुए भू- आच्छादन निर्धारित होगा ।

घ. वाणिज्यिक मार्ग होने की दशा में वाणिज्यिक विकास की गहराई , 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर 1.5 गुना तथा 18 मीटर से अधिक चौड़े मार्ग पर 2 गुना से अधिक नहीं होगी ।

.. " ड़. वाणिज्यिक भूखण्ड का अधिकतम आकार 400 वर्गमीटर से अधिक नहीं होगा । किन्तु होटल , डिपार्टमेंटल स्टोर एवं वाणिज्यिक परिसर हेतु यह सीमा लागू नहीं होगी ।

वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र में वाणिज्यिक परिसरों के लिए अधिकतम निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार रहेगा : -

25 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वालेभूखण्ड 100 प्रतिशत (अधिकतम निर्मित क्षेत्र)

25 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखण्ड 80 प्रतिशत (अधिकतम निर्मित क्षेत्र)

2.00

फर्शी क्षेत्र अनुपात भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

टीप :-

2061

1. वर्तमान भवन रेखा यथावत रखी जाएगी ।

2. किसी भूखण्ड के स्वामी द्वारा अपने भूखण्ड़ों में मार्ग , फुटपाथ, वाहन विराम इत्यादि सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ी जाती है, तो ऐसी दशा में उक्त भूखण्ड पर निर्माण किये जा रहे भवन में सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी गई भूमि पर निर्धारित फर्शी क्षेत्र अनुपात का दुगना फर्शी क्षेत्र अनुपात स्वीकार्य होगा । इससे भवन के आगे सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ने को प्रोत्साहन मिलेगा तथा छोड़ी गई भूमि की क्षतिपूर्ति भी हो सकेगी ।

(स) वर्तमान मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियां

वर्तमान विकसित क्षेत्र में अधिकतम वाणिज्यिक गतिविधियां, मार्गों पर संचालित है, अतः इन मार्गों को उनके उपयोग के अनुसार निम्न दो श्रेणियों में रखा गया है :-

क. वाणिज्यिक मार्ग

ख . वाणिज्यिक सह आवासीय मार्ग

उपरोक्त श्रेणी के अंतर्गत मार्ग चौड़ाई व फर्शी क्षेत्र अनुपात निम्न सारणी में दर्शाये गये हैं ।

वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्रों में मार्गों की चौड़ाई एवं फर्शी क्षेत्र अनुपात

क्र

मार्ग का नाम

वर्गीकरण

1

2

3

1

महात्मा गाँधी मार्ग

सी*

2

जवाहर मार्ग

सी*

3

सी*

तुलसीदास मार्ग

4

सी*

सुभाष मार्ग

5

राजेन्द्र मार्ग

आर.सी. **

6

देवीसिंह मार्ग

आर.सी. **

7

कालकादेवी मार्ग आर.सी. **

5-सा-8

प्रस्तावित मार्ग चौडाई (मीटर में)

फर्शी क्षेत्र अनुपात

4

5

9

2.0

18

2.0

18

2.0

12

2.0

9

1.5

9

1.5

9

1.5 2062

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[भाग 1

8

2.0

12

आर.सी. **

सरदार पटेल ( कचहरी मार्ग)

आर.सी. ** : आवासीय सह वाणिज्यिक

सी. * :वाणिज्यिक,

टीप :-

1. जिन स्थानों पर मार्गों की वर्तमान चौड़ाई प्रस्तावित चौड़ाई से अधिक है, पर वर्तमान चौड़ाई ही यथावत रहेगी ।

2. भूखण्ड का क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर या उससे अधिक होने पर कम से कम 4.5 मीटर अग्र खुला क्षेत्र पार्किंग हेतु छोड़ना पड़ेगा ।

3. वाणिज्यिक मार्गों पर तलघर का उपयोग, भण्डारण अथवा पार्किंग के रूप में होने पर उसकी गणना फर्शी क्षेत्र अनुपात में नहीं की जाएगी ।

4. 18 मीटर से कम चौड़े वाणिज्यिक मार्गों पर स्थित भूखण्ड़ों में वाणिज्यिक उपयोग मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई का 1.5 गुना गहराई तक तथा 18 मीटर एवं इससे अधिक चौड़े वाणिज्यिक मार्गों पर स्थित भूखण्ड़ों में वाणिज्यिक उपयोग मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई का 2 गुना गहराई तक मान्य होगा ।

5. वाणिज्यिक सह आवासीय मार्गों पर भूतल पर वाणिज्यिक तथा अन्य तलों पर आवासीय उपयोग मान्य होगा । 18 मीटर से कम चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड़ों में वाणिज्यिक सह आवासीय उपयोग मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई का 1.5 गुना गहराई तक तथा 18 मीटर एवं इससे अधिक चौड़े मार्ग पर स्थित भूखण्ड़ों में वाणिज्यिक सह आवासीय उपयोग मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई का 2 गुना गहराई तक मान्य होगा ।

निर्मित क्षेत्र

वाणिज्यिक उपयोग हेतु भू- तल पर अधिकतम निर्मित क्षेत्र की गणना निम्नानुसार की जाएगी : -

25 वर्गमीटर क्षेत्रफल तक के भूखण्ड 100 प्रतिशत 25 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखण्ड 80 प्रतिशत

द) अन्य वाणिज्यिक मार्ग

मध्य क्षेत्र के अलावा निम्न मार्गों को भी वाणिज्यिक मार्ग माना गया है :-

भाग 1]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2063

वर्तमान वाणिज्यिक अन्य मार्गों की चौड़ाई एवं फर्शी क्षेत्र अनुपात

क्रमांक मार्ग का नाम

5-सा-9

वर्गीकरण

1

2

1

अंजड़ मार्ग

2

ओल्ड राजघाट मार्ग

3

बंधान मार्ग

4

बायपास मार्ग

5

सजवानी मार्ग

6

पाटी मार्ग

7

भामटा मार्ग

सी* : वाणिज्यिक

टीप:-

प्रस्तावित मार्ग चौड़ाई (मीटर में)

फर्शी क्षेत्र अनुपात

3

4

5

सी*

36

2.0

सी*

18

2.0

सी*

30

2.0

36

सी*

2.0

सी*

30

2.0

सी*

30

2.0

30

सीआर*

2.0

1 . वर्तमान भवन रेखा यथावत रखी जायेगी ।

2. वाणिज्यिक मार्गों पर तलघर का उपयोग , भण्डारण अथवा पार्किंग के रूप में होने पर उसकी गणना फर्शी क्षेत्र अनुपात में नहीं की जाएगी ।

3. मध्य क्षेत्र के बाहर स्थित वाणिज्यिक मार्गों पर, 18 मीटर से कम चौड़े मार्गों पर स्थित भूखण्ड़ों में वाणिज्यिक उपयोग मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई का 1.5 गुना गहराई तक तथा 18 मीटर एवं इससे अधिक चौड़े मार्गों पर स्थित भूखण्ड़ों में वाणिज्यिक उपयोग मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई का 2 गुना गहराई तक मान्य होगा । परन्तु उक्त वाणिज्यिक उपयोग विकास योजना मे आरक्षित आमोद- प्रमोद, हरित क्षेत्र, जलाशय एवं कृषि भू- उपयोग मे मान्य नहीं होगा ।

4. किसी भूखण्ड के स्वामी द्वारा अपने भूखण्ड़ों में से मार्ग , फुटपाथ आदि सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ी जाती है तो ऐसी दशा में उक्त भू- खण्ड का निर्माण किये जा रहे भवन में सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी गयी भूमि का दुगना फर्शी क्षेत्र अनुपात अतिरिक्त रुप से स्वीकार होगा । इससे भवन के आगे सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ने को प्रोत्साहन मिलेगा तथा छोड़ी गई भूमि की क्षतिपूर्ति भी हो सकेगी ।

2064

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

5.13 औद्योगिक

5.13.1 औद्योगिक विकास के मानक

भाग 1

अनुसार होंगे । औद्योगिक विकास के मानक, म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 48

5.14 सामुदायिक सुविधायें/ सेवायें हेतु नियमन

सामुदायिक सुविधायें/ सेवायें हेतु नियमन

क्र

श्रेणी

5-सा-10

अधिकतम

निर्मित क्षेत्र

(प्रतिशत में)

1

2

3

शैक्षणिक भवन

40 1. नर्सरी / पूर्व प्राथमिक शाला

1 2. प्राथमिक विद्यालय

33

3. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

30

4. महाविद्यालय

25

स्वास्थ्य

हॉस्पिटल 100 बिस्तर

30

हॉस्पिटल 30 से 100 बिस्तर

30

हॉस्पिटल 0 से 30 बिस्तर

30

नेच्रोपेथी सेन्टर

30

2 हेल्थ सेन्टर

30

नर्सिंग होम

30

पॉलीक्लीनिक

30

पेट क्लीनिक

30

ब्लड बैंक / पैथालॉजी सेन्टर

30

फिजियोथेरेपी सेन्टर

30

जनउपयोगिता एवं सेवायें

3

पुलिस चौकी

35 एफ. ए. आर.

अन्य तीन ओर (मी. में) न्यूनतम मार्ग चौड़ाई (मी. में)

अग्र सीमान्त खुला क्षेत्र (मी. में)

4

5

6

7

1.25 12.0

6.0

3.0

1.25 12.0

7.5

3.5

1.00 18.0

12.0

5.0

1.00 24.0

15.0

6.0

1.25 24.00

15.00

06.00

1.25 24.00

15.00

06.00

1.25 18.00

12.00

04.50

1.25 18.00

12.00

04.50

1.25 18.00

12.00

04.50

1.25 18.00

12.00

04.50

1.25 18.00

12.00

04.50

1.25 12.00

12.00

04.50

1.25 12.00

12.00

04.50

1.25 12.00

12.00

04.50

1.00

म.प्र. भूमि विकास

म.प्र. भूमि विकास भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

पुलिस स्टेशन आवास गृह

सहित

सामुदायिक भवन

उप अग्निशमन केन्द्र

अग्निशमन केन्द्र

डाक एवं तार

विद्युत सब स्टेशन

4 धार्मिक भवन

5

शासकीय / अर्धशासकीय कार्यालय

नोट

2065

25

1.00 12.0

35

1.00 12.0

35

1.00 12.0

35

1.00 12.0

35

1.00 12.0

नियम, 2012के नियम 42 के अनुसार मान्य होंगे ।

नियम, 2012के नियम 42 के अनुसार मान्य होंगे ।

30

12.0

1.00

35

1.00 18.0

उपरोक्त सारणी में जो सुविधायें सम्मिलित नहीं है, उनके भू- आच्छादित क्षेत्र 30 प्रतिशत तथा फर्शी क्षेत्र अनुपात 1.0 से अधिक नहीं होंगे । जो सीमांत खुले क्षेत्र उपरोक्त सारणी में उल्लेखित नहीं है, वे मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुसार रहेगे । किंतु ऐसी सुविधायें जिनका पुनर्विकास किया गया है, उनके लिए यह मापदण्ड लागू न होकर केवल आच्छादित क्षेत्र (कॉलम 3 ) के अनुसार रहेंगे । जिसे आवश्यकतानुसार 10 प्रतिशत की सीमा तक बढ़ाया जा सकता है ।

5.15

1. सामुदायिक सुविधायें तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदण्ड शैक्षणिक, स्वास्थ्य, संचार तथा सांस्कृतिक सुविधाओं के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि का आकार , प्रशासकीय विभाग या किसी नियामक प्राधिकारी या भूखण्ड का न्यूनतम आकार विहित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किए गए अनुसार होगा ।

2. आर्थिक रुप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय समूह गृह निर्माण के लिए अत्यावश्यक सुख सुविधाओं की आवश्यकतायें, म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 19 के परिशिष्ट- ञ में दिए गए अनुसार होगी ।

3. विकास योजना तैयार करते समय विभिन्न परिक्षेत्रों में स्वीकार्य फर्शी क्षेत्र अनुपात को उस क्षेत्र में प्रस्तावित घनत्व को दृष्टिगत रखते हुये निर्धारण किया गया है । अतः घनत्व का निर्धारण अनुज्ञा देते समय अभिन्यास स्तर पर न किया जावे ।

2066

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

[भाग 1

4. उस भूमि के लिए जिसमें कि कोई आवेदक हितबद्ध हो सकता हो, विकास रेखांक अथवा परिक्षेत्रीय रेखांक के प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए प्राधिकारी को, म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 49 की परिशिष्ट- छः में दिए अनुसार विहित प्रारुप में कोई आवेदन किया जा सकता है ।

5.16 यातायात

5.16.1 यातायात नगर / मैकेनिक नगर/ लॉजिस्टिक हब / निजी बस स्थानक

(अ) इस उपयोग के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां स्वीकार्य होंगी- ट्रक टर्मिनल , मोटर गैरेज , वर्कशॉप , स्पेयर पार्टस एवं सुधार की दुकानें, रात्रि विश्राम, गृह बोर्डिंग / लॉजिंग , बैंक, पेट्रोल पंप , रेस्टोरेंट , बुकिंग ऑफिस , वेयर हाउस एवं अनुशांगिक गतिविधियां ।

(ब) यातायात नगर एवं मैकेनिक नगर परिक्षेत्र हेतु नियमन ।

मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 18 मीटर से कम नहीं होगी ।

सामुदायिक खुले क्षेत्र का उपयोग पार्किंग के लिए किया जा सकेगा ।

यातायात नगर के विकास हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल वर्णित नहीं किया गया है , स्थल के आधार के अनुसार एक से अधिक गतिविधियां स्वीकार्य होंगी ।

5.16.2 यातायात नगर / मैकेनिक नगर के मानक

यातायात नगर / मैकेनिक नगर के अभिन्यास हेतु निम्नलिखित मानक

रहेंगे:-

2067

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

यातायात नगर के मानक

5-सा-11

क्र

कार्य का प्रकार

ईकाईयां (प्रति 100 ट्रक)

अनुशंसित क्षेत्रफल की सीमा प्रति ईकाई (वर्ग मीटर )

1

2

3

4

1

30-40

29-450

मॉल बुकिंग कार्यालय एवं गोदाम

2

10-15

9-72

कलपुर्जों की दुकानें

3

15-25

7.5-135

यांत्रिकी एवं विद्युत वर्कशॉप

4

12-20

7.5-90

टायर ट्यूब विक्रय दुकानें

5

5-7

ढ़ाबा

30.90

6

8-19

चाय नाश्ता दुकान

9-14

7

10-14

2-5

पान, सिगरेट दुकान

8

1

नाई, सिलाई दुकान

10-15

टीप :-

होती है । सकल क्षेत्र 1.1 से 1.5 हेक्टर के लगभग प्रति 100 ट्रक की आवश्यकता

यातायात / मैकेनिक नगर में सेवा सुविधाओं के मापदण्ड निम्नानुसार है:-

यातायात नगर में सुविधाओं के मापदण्ड

5-सा-12

क्रमांक सुविधा

टिप्पणी

क्षेत्रफल प्रति इकाई

(वर्ग मीटर)

1

2

3

4

1

बैंक

100

200 ट्रक पर कम से कम

2

डाकघर

100

प्रत्येक अवसान बिन्दु पर एक

3

800

पेट्रोल पम्प

निर्गम / आगमन बिन्दु पर

4

होटल लॉज

600

ऊपरी मंजिल पर

5

चौकी

200

सामरिक स्थानों पर [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2068

200

6

उपचार गृह

200

अग्निशमन केन्द्र

7

300

निर्गम/ आगमन बिन्दु पर धर्मकांटा

8

टीप:-

1. सकल क्षेत्र 0.25 हेक्टर प्रति 100 ट्रक (व्यस्ततम समय) अथवा अभिन्यास का लगभग 67 प्रतिशत क्षेत्र ।

2. परिभ्रमण तंत्र

18.0 मीटर चौड़े

अभिन्यास

9.0-12.0 मीटर चौड़े

द्वितीय मार्ग

12.0-18.0 मीटर चौड़े

खुले क्षेत्र की ओर के मार्ग

3. वाहन विराम एवं खुले स्थल 36 वर्ग मीटर प्रति ट्रक जो मार्ग के समानान्तर पार्किंग वे या खुले यार्ड के रूप में ।

5.17 ईंधन भराव एवं भराव सह- सेवा केन्द्र के मानक

ईंधन भराव एवं भराव सह - सेवा केन्द्र के मानक, म.प्र . भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53 (3 ) (4) के अनुरुप होंगे । ई- वाहन / बैटरी चार्जिंग स्टेशन के मानक शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार लागू होंगे ।

शॉपिंग मॉल / खुला मॉल 5.18

शॉपिंग मॉल हेतु मापदण्ड, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 96 के अनुरुप होंगे । उक्त गतिविधि विकास योजना में दर्शित वाणिज्यिक, मिश्रित एवं आवासीय भू- उपयोग में मान्य होगी ।

5.19 होस्टल , वर्किंग वूमन होस्टल, रेस्ट / गेस्ट हाउस , लॉजिंग / बोर्डिंग होस्टल , वर्किंग वूमन होस्टल, रेस्ट / गेस्ट हाउस, लॉजिंग / बोर्डिंग के लिए नियमन

500 वर्गमीटर

भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल

1:1.25

अधिकतम एफ.ए.आर.

33प्रतिशत

अधिकतम भूतल आच्छादन (कवरेज)

12.0 मीटर

अधिकतम ऊँचाई 2069

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

सीमांत खुला क्षेत्र

6.0मीटर

(अ) सम्मुख

4.50मीटर

(ब) अन्य तीन ओर

अन्य नियंत्रण

12.0 मीटर

भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई

पार्किंग म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधान अनुसार रहेगी ।

5.20 बारात घर / मांगलिक भवन / कल्याण मण्डपम / कम्युनिटी हॉल बारात घर / मांगलिक भवन / कल्याण मण्डपम/ कम्युनिटी हॉल आवासीय एवं वाणिज्यिक तथा मिश्रित भूमि उपयोग में स्वीकार्य होंगे । विकास के नियमन निम्नानुसार होंगे :-

500 वर्गमीटर

भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल

1: 0.5

अधिकतम एफ.ए.आर.

15 प्रतिशत

अधिकतम भूतल आच्छादन (कवरेज)

25.0मीटर

न्यूनतम भूखण्ड का अग्रभाग

सीमांत खुला क्षेत्र -

6.0 मीटर

सम्मुख

4.50मीटर

अन्य तीन ओर

अन्य नियंत्रण :

भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर ।

भूखण्ड के सम्मुख खुले क्षेत्र का 40 प्रतिशत भाग सार्वजनिक पार्किंग हेतु आरक्षित रहेगा ।

इस गतिविधिः से जनित होने वाली पार्किंग की पूर्ण व्यवस्था परिसर के अंदर ही सुनिश्चित की जायेगी ।

टीप :-शासकीय भूमि अथवा मार्ग पर एवं परिसर के बाहर पार्किंग गतिविधि स्वीकार्य नहीं होगी ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2070

5.21 होटल हेतु मापदण्ड

30प्रतिशत

1. भूतल

1.20

2. अधिकतम फर्शी क्षेत्र अनुपात

तलघर का अधिकतम क्षेत्र भूतल पर निर्मित क्षेत्र के बराबर होगा । इसका उपयोग वाहन विराम स्थल एवं सेवा के लिए किया जावे एवं इसकी गणना फर्शी क्षेत्र अनुपात में नहीं की जावेगी ।

वाहन विराम हेतु नियम, म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 84 के प्रावधान मान्य होंगे ।

5.22 शीतकेन्द्र / वेयर हाउस / गोदाम / अन्य भण्डारण केन्द्र के लिए मापदण्ड

भण्डारण / वेयरहाउस के लिए निम्न नियमन रहेंगे ।

1000 वर्गमीटर भू- खण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल

1:0.40

अधिकतम तल क्षेत्र का अनुपात

40प्रतिशत

अधिकतम निर्मित क्षेत्र

12.0 मीटर

भू-खण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई

6.0 मीटर

सीमांत खुला क्षेत्र

5.23 छविगृहों के लिए मापदण्ड

म.प्र . भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53 (3) (एक) (दो) के प्रावधान लागू होंगे, जो आवासीय , वाणिज्यक, औद्योगिक तथा मिश्रित उपयोग में मान्य होंगे ।

मल्टीप्लेक्स

5.24

मल्टीप्लेक्स हेतु म.प्र . भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 95 के प्रावधान लागू होंगे । जो आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं मिश्रित भूमि उपयोग में मान्य होंगे एवं फर्शी क्षेत्र अनुपात उस भू- उपयोग के अनुरुप होगा जिसमें उक्त गतिविधि मान्य की गई हो ।

मैरिज गार्डन

5.25

म.प्र. भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 53 (3) (तीन ) अनुसार मान्य होंगे ।

2071

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

5.26 आमोद-प्रमोद

समस्त प्रकार के आमोद - प्रमोद क्षेत्र अंतर्गत प्रस्तावित उद्यान में 05 प्रतिशत आनुशांगिक गतिविधियां स्वीकार्य होगी ।

स्टेडियम के निर्माण हेतु मापदण्ड खेल विभाग, म.प्र. शासन के अनुसार होंगे ।

खुले स्थलों एवं आमोद -प्रमोद क्षेत्रों के मापदण्ड

क्र

सुविधायें

5-सा-13

सेवा हेतु सामान्य जनसंख्या

न्यूनतम भूमि प्रति ईकाई (हेक्टेयर)

न्यूनतम

प्रति ईकाई

कीचौड़ाई

(मी.)

न्यूनतम भूमि/ क्षेत्र (हेक्टेयर) प्रति व्यक्ति

4

3

2

1

0.03

0.03

टाट लाट

1

0.30

0.06

2 क्रीड़ा क्षेत्र

1.50

0.10

क्रीड़ा मैदान

3

0.75

0.20

नेबरहूड पार्क

4

1.50

0.20

5

वृत खंड उद्यान

4.00

0.04

6

जिला क्रीड़ा केन्द्र

4.00

0.30

7 नगर उद्यान

20.00

0.02

8 क्षेत्रीय उद्यान

20.00

0.10

9

*अन्य

सेवा क्षेत्र की अधिकतम त्रिज्या (कि.मी.)

6

7

5

0.15

1000

15

0.30

5000

45

0.50

15000

138

0.30

5000

60

0.30

15000

100

175

1 से 3 लाख

150

1 से 3 लाख

5.00

300

1 से 3 लाख

5.00

2.5 लाख

300

टीप :- टाटलाट ,क्रीड़ा क्षेत्र , क्रीड़ागंन तथा स्थानीय उद्यानों को छोड़कर शेष क्षेत्रो में परिभ्रमण एवं वाहन विराम की आवश्यकतायें शामिल है ।

5.27

संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन

संवेदनशील क्षेत्र में विकास की गतिविधियां निम्नानुसार प्रावधानित है :-

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2072

1. नाले , शाखा नहर एवं अन्य जल स्त्रोतों के किनारे छोड़ा जाने वाला कम- से- कम क्षेत्र , म.प्र . भूमि विकास नियम, 2012 के नियमों के अनुसार होगा । नर्मदा नदी के बेक वॉटर के उच्चतम जल स्तर से न्यूनतम 100 मीटर के क्षेत्र पर भवन निर्माण मान्य नहीं होगा ।

2. नहर की स्थिति सिंचाई विभाग द्वारा अधिग्रहण की गई भूमियों में कम से कम 3.0-3.0 मीटर दोनों ओर का क्षेत्र खुला रखा जाएगा । यदि दोनो ओर मार्ग प्रस्तावित हो तो भूमि 9.0-9.0 मीटर आरक्षित रखना होगा ।

3. प्रदूषित जल / मल किसी भी स्थिति में नदी में प्रवाहित नहीं किया जावेगा ।

4. भवन स्वामियों को अपने भवनों के व्यक्तिगत सेप्टिक टैंक को ग्रिडल मल लाईन, जब उसका निर्माण हो जाए, से जोड़ना होगा ।

5. निवेश क्षेत्र में आने वाले निर्मित भवनों के आच्छादित क्षेत्र में या एफ.ए. आर. में पूर्व की स्वीकृति के अतिरिक्त वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी ।

6. नदियों की सुरक्षा एवं जल गुणवत्ता के सुधार एवं संरक्षण हेतु किये जाने वाले कार्य स्वीकार्य होंगे ।

7. संवदेनशील क्षेत्रों में निम्न श्रेणी के रख- रखाव के विस्तार संबंधी कार्य स्वीकार्य होंगे ।

8. ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्र:-

नागरिक एवं सांस्कृतिक महत्व के भवन ।

प्राचीन वास्तुकला भवन यदि निजी अधिपत्य में हो, तो भी ।

समय-समय पर खोजे गए विरासतीय भवन ।

5.28 नगरीय विरासत वाले क्षेत्रों हेतु नियमन

सक्षम प्राधिकारी द्वारा शीघ्रता से विरासत महत्व के स्मृति चिन्हों के संरक्षण एवं सुधार हेतु विस्तृत अध्ययन कर प्रस्ताव तैयार किये जाने चाहिए । जब तक इस प्रकार का अध्ययन एवं प्रस्ताव क्रियान्वयन हेतु तैयार नहीं होते है , तब तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा चयनित एवं सूचीबद्ध विरासत भवन निम्नानुसार नियमनों द्वारा प्रतिबंधित होंगे ।

प्रत्येक विरासत भवन का प्रतिबंधित क्षेत्र उसके समीपवर्ती 100 मीटर क्षेत्र में व्याप्त होगा ।

2073

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1]

शासन द्वारा स्वीकृत निजी या अन्य किसी संस्था के माध्यम से इनका मूल स्वरुपीकरण स्वीकार्य होगा । चयनित एवं सूचीबद्ध विरासत भवनों को गिराने की अनुमति नहीं होगी, चाहे वे निजी आधिपत्य में ही क्यों न हों ।

प्रतिबंधित क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली संरचना, नगर में प्रभावशील सामान्य मापदण्ड से संचालित नहीं होंगे ।

प्रतिबंधित क्षेत्र में स्थित भवनों की ऊँचाई एवं रुपांकन विरासत भवनों के वास्तुकला के समान होना चाहिए । मार्ग , नगरीय स्थल , चौराहे जो कि, नगर के प्रमुख तत्व है, को संरक्षित रखा जाना चाहिए एवं नगरीय नवीनीकरण अथवा पूर्ण विकास के माध्यम से यथास्थिति किये जाने का प्रयास किया जाना चाहिए ।

प्रतिबंधित क्षेत्र में भू- दृश्यीकरण विकास स्वीकार्य होगा, जिसमें परिवेश से मिला - जुला वृक्षारोपण, पहुँच, परिभ्रमण एवं भवन के चारों ओर पार्किंग स्वीकार्य होगी , जो कि सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथोचित रुपांकन अनुसार स्वीकृत की जावेगी ।

5.29 नगरीय रुपांकन एवं वास्तुकला नियंत्रण नियमन

उन सभी अंकित नगरीय रुपांकन एवं वास्तुविद नियंत्रण क्षेत्रों का नियमन शासन द्वारा गठित तकनीकी समिति द्वारा निर्धारित किया जावेगा । नियमन में नगरीय रुपांकन के बिन्दु सम्मिलित होंगे । इसका उद्देश्य नगर की पहचान एवं उसकी स्थानीय विशेषता को उभारना है ।

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2074

5.30 उपयोग परिसर में स्वीकृत / स्वीकार्य गतिविधियां

5-सा-14

स्वीकृत उपयोग परिसर

उपयोग

क्र

3

1

2

आवासीय

1.

आवासीय

आवासीय भूखण्डीय विकास , अपार्टमेंट हाउसिंग /फ्लेट्स, अतिथि गृह / रेस्ट हाउस, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला मैरिजहॉल / बारात घर / मांगलिक भवन / कल्याण मण्डपम, कम्यूनिटी हॉल , मैरिज गार्डन, बाल सुधार गृह / कामकाजी महिला छात्रावास , होस्टल / लॉजिंग एवं बोर्डिंग , वृद्धाश्रम , सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, साप्ताहिक हाट बाजार, क्लिनिक / डिस्पेंसरी , प्रसूती गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशुक्लिनिक/औषधालय, खेल का मैदान / नेबरहूड पार्क, झूलाघर / डे- केयर सेंटर, क्लिनिकल प्रयोगशाला , खुला रंग- मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय , योग केन्द्र, ध्यान अध्यात्मिक केन्द्र, सिनेमा हॉल , होटल, ईंधन भराव एवं भराव- सह- सेवा केन्द्र, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग , सामान्य चिकित्सालय , विशिष्ट चिकित्सालय, शैक्षणिक महाविद्यालय / संस्थान, समस्त विद्यालय , कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान , अनुसंधान एवं विकास केन्द्र , संगीत / नृत्य / नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र , स्थानीय संस्थायें /शासकीय / अर्धशासकीय कार्यालय / सुविधायें, कन्वेंशन सेंटर, बस स्टॉप , सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल / वेस्ट वॉटर शोधन उपचार संयंत्र , मनोरंजन क्लब , खेल मैदान / स्टेडियम, लाइब्रेरी , म्यूजियम , स्टाफ क्वार्टर, बैंक / ए.टी.एम. , रेस्टोरेंट, तरणताल , कम्प्यूटर सेंटर ।

वाणिज्यिक

2

सामान्य वाणिज्यिक

आवासीय में स्वीकार्य समस्त वाणिज्यिक गतिविधियां, सिनेमा हॉल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव- सह- सेवा केन्द्र, प्रिंटिंग प्रेस , निजी व्यवसाय कॉर्पोरेट कार्यालय, ऑटो सर्विस स्टेशन / मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप , सूचना प्रौद्योगिकी, कोचिंग सेंटर , कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, दूर- संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन , रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेधशाला एवं मौसम 2075

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , अग्निशमन केन्द्र, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर- संचार टॉवर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, मॉल, मल्टीप्लेक्स, फिटनेस क्लब ।

औद्योगिक

3.

औद्योगिक भूखण्डीय विकास, अतिथि गृह / रेस्ट हाउस , होस्टल / लॉजिंग एवं बोर्डिंग , सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, क्लिनिक/ डिस्पेंसरी , प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, खेल मैदान, बालगृह, दिन देखभाल केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, सिनेमा हॉल, होटल, ईंधन भराव एवं भराव- सह- सेवा केन्द्र, शीत संग्रहागार एवं दुग्ध द्रुतशीतजन संयंत्र, जंकयार्ड, पेट्रोलियम उत्पाद डिपो, गैस गोडाउन, प्रिटिंग प्रेस, ऑटो सर्विस स्टेशन/ मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग , डेरी प्लांट , स्लाटर हाउस , फेलैटेड फैक्टरी , स्टोरेज/ गोदाम (अज्वलनशील , ज्वलनशील, डीजल स्टोरेज) , एक्सटेंसिव- विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग , औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, स्थानीय संस्थायें / अर्धशासकीय / शासकीय कार्यालय , दूर- संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर , वायर लेस स्टेशन, अग्निशमन केन्द्र, दूर संचार, पोस्ट ऑफिस , दूरभाष केन्द्र पोस्ट ऑफिस , दूर- संचार टॉवर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन , पुलिस पोस्ट, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र , जल / वेस्ट वॉटर शोधन संयंत्र, लाइब्रेरी , म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर , बैंक / ए.टी.एम. रेस्टोरेंट ।

4.

सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक

अतिथि गृह / रेस्ट हाउस , बालगृह , कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल, लॉजिंग एवं बोर्डिंग , वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, क्लिनिक/ डिस्पेंसरी , प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु औषधालय, खेल का मैदान, नेबरहूड पार्क, झूला घर / डे केयर केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग - मंच , सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय , योग -ध्यान-अध्यात्मिक केन्द्र, ईंधन भराव एवं भराव-सह- सेवा केन्द्र, निजी व्यवसाय एवं कॉर्पोरेट कार्यालय , सूचना प्रौद्योगिकी, स्टोरेज / गोदाम (अज्वलनशील) , सामान्य चिकित्सालय, विशिष्ट चिकित्सालय, पशु चिकित्सालय , विश्व विद्यालय , शैक्षणिक महाविद्यालय , चिकित्सा / इंजीनियरिंग महाविद्यालय , अन्य व्यवसायिक महाविद्यालय , पॉलीटेक्निक, [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2076

माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय / नर्सरी, प्ले स्कूल , कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय , (अ-मानसिक विकलांगता, ब-शारीरिक विकलांगता), समन्वित आवासीय विद्यालय , औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान/ प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत / नृत्य नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थायें/ शासकीय /अर्धशासकीय कार्यालय, दूर- संचार केन्द्र , ट्रांसमिशन टॉवर , वायर लेस स्टेशन , रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेधशाला एवं मौसम कार्यालय , मनोरंजन क्लब, आंतरिक एवं बाह्य स्टेडियम, स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, लाइब्रेरी , म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर , बैंक / ए.टी.एम. रेस्टोरेंट, तरणताल , होटल मैनेजमेंट संस्थान, कन्वेंशन सेंटर, सामाजिक कल्याण केन्द्र, सूचना प्रौद्योगिकी एवं गैर- प्रदूषणकारी उद्योग **

5.

सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें

अग्निशमन स्टेशन , दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस , दूर- संचार टॉवर / स्टेशन, पुलिस स्टेशन , पुलिस पोस्ट, बस स्टॉप, मल / अपशिष्ट उपचार संयंत्र, कब्रिस्तान, शमशान घाट, विद्युत शव- दाह, जल / वेस्ट वॉटर शोधन उपचार संयंत्र, रख रखाव कार्यालय , यातायात सुविधायें, संचार सुविधायें , अत्यावश्यक सेवाओं संबंधी कार्य ।

यातायात 6. एवं परिवहन

रेल्वे स्टेशन एवं रेल्वे लाईन/ रेल्वे साइडिंग / यार्ड / ऑपरेशनल एरिया, बस स्टैण्ड, बस डिपो, ट्रक टर्मिनल- नगर, हवाई पट्टी, मॉल गोदाम, शीतगृह , सर्विस स्टेशन , रिपेयर वर्कशॉप, अनुशांगिक दुकानें, रेस्टोरेन्ट, मोटल, पेट्रोल पम्प ।

मिश्रित

7.

आवासीय , वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक में समस्त गतिविधियां स्वीकार्य होंगे ।

8. आमोद-प्रमोद

(अ) क्षेत्रीय / नगर उद्यान/ मनोरंजन

खेल मैदान , पार्क , एम्यूजमेंट पार्क, मनोरंजन साईट, क्लब रिसोर्ट, घुड़सवारी, जिम्नेशियम मय वोट क्लब, इंडोर स्टेडियम, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्पलेक्स , ऑरचर्ड, तरणताल , पिकनिक हट, फ्लाईंग क्लब , फिटनेस क्लब, मेला मैदान, नर्सरी , पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान , प्राणी उद्यान , मत्स्यालय , केम्पिंग साईट , वॉटर पार्क, वॉटर पार्क मय राइडर कियोस्क, 2077

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1]

पर्यटक / कुटीर, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, संग्रहालय , अन्य विशिष्ट उद्यान, सर्कस, सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय , स्टोर, चौकीदार निवास , चौकीदार हट, पम्प हाउस , अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवायें/ सुविधायें ।

(ब) स्टेडियम/ खेल मैदान/ मेला मैदान

स्टेडियम / खेल मैदान , नेबरहूड पार्क , एम्यूजमेंट पार्क , क्लब / रिसोर्ट, घुड़सवारी प्रशिक्षण , जिम्नेशियम , वोट क्लब, इंडोर स्टेडियम , स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्पलेक्स , ऑरचर्ड, तरणताल , पिकनिक हट, फ्लाईंग , फिटनेस क्लब, मेला स्थल, नर्सरी, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, अन्य विशिष्ट उद्यान , सर्कस , सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय , स्टोर, चौकीदार निवास, पम्प हाउस , चौकीदार हट, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवायें/ सुविधायें ।

(इ) वृक्षारोपण

पर्यावरण वानिकी , खेल का मैदान नेबरहूड पार्क, एम्युजमेंट पार्क, घुड़सवारी , वोट क्लब , ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, मेला मैदान , नर्सरी , पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, मत्स्यालय , केम्पिंग साईट- अस्थाई प्रकृति की, वॉटर पार्क , पर्यटक/ कुटीर- अस्थाई प्रकृति की, खेल उद्यान , नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, सर्कस , सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, पम्प हाउस, चौकीदार निवास, चौकीदार हट, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवायें/ सुविधायें ।

9. कृषि

ऐसे समस्त स्वीकृत उपयोग जो " कृषि" शब्द की परिभाषा में, म. प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 में वर्णित है । श्मशान घाट/ कब्रिस्तान , जल- मल शोधन केन्द्र, ईंट भट्टे, दुग्ध डेयरी , तेल डिपो, फार्म हाउस, वेयर हाउस, गोडाउन, विस्फोटक सामग्री संग्रहण , शासकीय / अर्धशासकीय / पंजीकृत संस्थाओं का कार्यालय विशिष्ट उनकेएवं द्वारा प्रायोजित स्वास्थ्य / शैक्षणिक / संचार गतिविधियां, ग्राम विकास संबंधी गतिविधियां (क्लिनिक/ डिस्पेंसरी, प्रसूती गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशुक्लिनिक/ औषधालय , रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला, मैरिज हॉल / बारात घर/ मांगलिक भवन / कल्याण मण्डपम, कम्यूनिटी हॉल, मैरिज गार्डन, बालगृह, होस्टल / लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, अनाथालय, योग केन्द्र, ध्यान आध्यात्मिक केन्द्र, ईंधन भराव एवं [भाग 1

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भराव - सह- सेवा केन्द्र, माध्यमिक विद्यालय , प्राथमिक विद्यालय / नर्सरी , प्ले स्कूल , कोचिंग सेंटर , कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र , नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, खुला मॉल, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय , (अ- मानसिक विकलांगता ब-शारीरिक विकलांगता) , पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट बस स्टॉप , सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल / वेस्ट वॉटर शोधन उपचार संयंत्र, नर्सरी, लाइब्रेरी, सेवाओं / सुविधाओं संबंधी अत्यावश्यक स्टॉफ क्वार्टर, बैंक / ए.टी.एम. , रेस्टोरेंट, ग्राम आबादी विस्तार, भवन सामग्री यार्ड, टिम्बर यार्ड, मैरिज गार्डन, शीत संग्रहागार, दुग्ध द्रुतशीतजन संयंत्र, जंकयार्ड , पेट्रोलियम उत्पाद डिपो , गैस गोडाउन , डेरी प्लांट स्टोरेज / गोदाम (अज्वलनशील, ज्वलनशील , डीजल स्टोरेज), एक्सटेंसिव-विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग , दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, पुलिस पोस्ट, बस स्टॉप , मल / अपशिष्ट उपचार संयंत्र , कब्रिस्तान , शमशान घाट, विद्युत शव दाह, जल / वेस्ट वॉटर शोधन उपचार संयत्र, समस्त खेल गतिविधियां / लॉजिस्टिक हब , सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर- प्रदूषणकारी उद्योग **, कृषि पर्यटन सुविधा***, समस्त प्रकार के भण्डारण ।

नोट :-

1. *सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के, नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें ।

2. **गैर- प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग ।

3. *** कृषि पर्यटन सुविधा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 17 (क) के अनुसार मान्य होगा ।

टीप :- उपरोक्त (1 ) एवं (2) के भूखण्ड हेतु पहुंच मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर होगी ।

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भाग 1]

5.31 उपयोग परिसर में स्वीकृत उपयोग / उपयोग गतिविधियां

आवासीय भूखण्ड

आवास , मिश्रित भू- उपयोग गतिविधियां ।

आवासीय भूखण्ड- समूह आवास

आवासीय फ्लेट , कन्फेक्शनरी की फुटकर दुकान, किराना एवं सामान्य व्यापार , पुस्तकें एवं स्टेशनरी , दवाई दुकान, नाई, धोबी-लाण्ड्री, टेलर, सब्जी, दुकान (भूतल पर प्रत्येक हेतु 15 वर्गमीटर क्षेत्रफल के साथ) ।

झुलाघर एवं डे- केयर सेंटर

भू- तल पर 50 वर्गमीटर तक के क्षेत्रफल के साथ ।

आवासीय फ्लेट

आवासीय , व्यवसायिक गतिविधि (आवासीय भूखण्ड अनुसार) ।

आवास सहकार्य भूखण्ड

आवास , भू- तल को फुटकर दुकानों के कार्यक्षेत्र के रुप में उपयोग लिया जा सकता है, गृह उद्योग एवं व्यक्तिगत दुकान ।

छात्रावास , अतिथिगृह, बोर्डिंग एवं लॉजिंग गृह

छात्रावास , अतिथिगृह , बोर्डिंग एवं लॉजिंग गृह, निगरानी कर्मियों के आवास (20 वर्गमीटर) , व्यक्तिगत सेवा दुकान एवं नाई, धोबी, शीतल पेय एवं स्नेक्स (खाद्य) स्टॉल (15 वर्गमीटर) ।

धर्मशाला

धर्मशाला , धोबी , नाई की व्यक्तिगत सेवा दुकान, शीतल पेय एवं स्नेक्स (खाद्य) बार (15 वर्गमीटर तक) ।

बारात घर

बारात घर, शीतल पेय एवं स्नेक्स बार (15 वर्गमीटर तक) ।

रात्रि आश्रय

रात्रि आश्रय ।

फुटकर मरम्मत एवं व्यक्तिगत सेवा दुकान

फुटकर दुकान , मरम्मत दुकान, व्यक्तिगत सेवा दुकान ।

[भाग 1

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वेन्डिंग बूथ वितरण बूथ (वेन्डिंग बूथ) ।

सुविधाजनक दुकानें फुटकर मरम्मत एवं व्यक्तिगत सेवा दुकान, उपाहार गृह, क्लीनिक ।

स्थानीय दुकानें फुटकर, दुरूस्ती एवं व्यक्तिगत सेवा दुकान, वाणिज्यिक कार्यालय, मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के परिशिष्ट में उल्लेखित वाणिज्यिक क्षेत्र में उल्लेखित उद्योग , उपचार प्रयोगशाला, क्लीनिक एवं पॉली क्लीनिक, उपाहार गृह , शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल, डाकघर एवं बैंक विस्तार काउण्टर , नर्सिंग होम्स एवं अतिथिगृह ।

साप्ताहिक बाजार

साप्ताहिक बाजार , अनौपचारिक फुटकर व्यवसाय, शीतल पेय, स्नेक्स स्टॉल (सभी संरचनायें गतीयमान या अस्थायी स्वरुप होगी एवं सप्ताह में केवल एक दिवस) ।

थोक व्यापार थोक दुकान , गोदाम एवं भण्डारण , वाणिज्यिक, कार्यालय (कुल तलीय क्षेत्र के 25 प्रतिशत तक प्रतिबंधित) ।

भण्डारण , गोदाम एवं भण्डारगृह भण्डारण , गोदाम एवं भण्डारगृह, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), प्रशासकीय एवं विक्रय कार्यालय ।

शीतगृह शीतगृह, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) , प्रशासकीय कार्यालय ।

गैस गोदाम

गैस गोदाम , निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) , देख- रेख कार्यालय ।

तेल डिपो

तेल एवं गैस डिपो, आवासीय. ईकाई (निगरानी एवं रख - रखाव कर्मचारियों हेतु) , प्रशासकीय कार्यालय ।

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भाग 1 ]

कबाड़खाना कबाड़खाना, निगरानी आवास, विक्रय कार्यालय ।

वाणिज्यिक कार्यालय वाणिज्यिक कार्यालय, फुटकर एवं व्यक्तिगत सेवा दुकान , उपाहार गृह, बैंक , डाक एवं तार घर ।

बैंक बैंक, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) , वाणिज्यिक कार्यालय , अल्पाहार गृह ।

मोटर गैरेज एवं कर्मषला मोटर गैरेज एवं कर्मशाला, फुटकर दुकान (कलपुर्जे) शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल ।

छबिगृह छबिगृह, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) , प्रशासकीय कार्यालय, शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल, फुटकर दुकान एवं वाणिज्यिक कार्यालय (कुल तलीय क्षेत्र के 20 प्रतिशत तक) ।

पेट्रोल पम्प पेट्रोल पम्प, शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल, ऑटो मोबाईल मरम्मत दुकान ।

रेस्टोरेंट/ उपाहार गृह रेस्टोरेंट / उपाहार गृह ।

होटल होटल, फुटकर एवं व्यक्तिगत सेवा दुकान एवं वाणिज्यिक कार्यालय (कुल तलीय क्षेत्र के 5 प्रतिशत तक प्रतिबंधित) ।

मोटल मोटल ।

[भाग 1

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सेवा केन्द्र

फुटकर, दुरूस्ती एवं व्यक्तिगत सेवा दुकान, सेवा केन्द्रों में मान्य उद्योग जैसा कि पृथक से दिया गया है, गैस गोदाम , वाणिज्यिक कार्यालय ।

हल्के औद्योगिक भूखण्ड

हल्की उद्योग ईकाई भूमि विकास निगम 2012 की सूची अनुसार, प्रशासकीय कार्यालय, विक्रय केन्द्र, निगरानी एवं पर्यवेक्षण हेतु तलीय क्षेत्र के 5 प्रतिशत या 50 वर्गमीटर से जो भी कम हो, तक के आवासीय फ्लेट (निगरानी हेतु) ।

पार्क

पार्क, शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल (एक हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल के पार्क हेतु) ।

खेल मैदान

खेल मैदान ।

आउटडोर स्टेडियम , इंडोर स्टेडियम एवं शूटिंग रेंज

स्टेडियम, स्थानीय शासन कार्यालय (रख- रखाव), निगरानी आवास (20 वर्ग मीटर) , आवासीय फ्लेट (रख- रखाव कर्मचारियों हेतु), फुटकर दुकान, उपाहार गृह ।

आंतरिक खेल हॉल

आंतरिक खेल हॉल, शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल ।

तरण पुष्कर

तरण पुष्कर, निगरानी / रख- रखाव कर्मचारी आवास , उपाहार गृह ।

आमोद- प्रमोद क्लब

आमोद-प्रमोद क्लब , निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) , आवासीय ईकाई (रख- रखाव कर्मचारियों हेतु), तरण पुष्कर, आंतरिक एवं बाह्य खेल सुविधायें ।

ऐतिहासिक स्मारक

ऐतिहासिक स्मारक एवं उसकी सीमा के अंतर्गत का क्षेत्र ।

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भाग 1 ]

वनस्पति उद्यान, पक्षी अभ्यारण एवं जीव उद्यान

वनस्पति एवं जीव उद्यान , पक्षी अभ्यारण्य, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) , आवासीय ईकाई (रख - रखाव कर्मचारियों हेतु) , फुटकर, उपाहार गृह ।

पिकनिक हट

पिकनिक हट ।

मॉल एवं बुकिंग कार्यालय मॉल एवं बुकिंग कार्यालय , निगरानी आवास (20 वर्ग मीटर तक) ।

रेल मॉल गोदाम रेल मॉल गोदाम, देख- रेख कार्यालय, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) ।

रेल बुकिंग कार्यालय एवं सड़क परिवहन बुकिंग कार्यालय रेल तथा सड़क परिवहन बुकिंग कार्यालय भण्डारण ।

पार्किंग / वाहन विराम पार्किंग/ वाहन विराम ।

टैक्सी एवं तीन पहियां वाहन स्टैण्ड टैक्सी एवं तीन पहियां वाहन स्टैण्ड ।

बस टर्मिनल बस डिपो, कार्यालय , निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) हल्के पेय एवं स्नेक्स स्टॉल, प्रशासकीय कार्यालय ।

बस डिपो बस डिपो, कार्यशाला, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), हल्के पेय एवं स्नेक्स स्टॉल , प्रशासकीय कार्यालय ।

सार्वजनिक सुविधा परिसर

ओव्हर हेड टैंक, भू- गर्भीय टैंक, ऑक्सीडेशन पॉण्ड्स, सेप्टिक टैंक, मल पंपिंग स्टेशन , सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय, विद्युत उपकेन्द्र, ढ़लाव एवं कचरादानी, धोबीघाट ।

भाग 1

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केन्द्रीय एवं स्थानीय शासकीय कार्यालय एवं सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय

केन्द्रीय एवं स्थानीय शासकीय कार्यालय एवं सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय , निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) , औषधि की फुटकर दुकानें, पुस्तकें एवं स्टेशनरी , कन्ज्यूमर स्टोर, (भूतल पर 15 वर्गमीटर तक प्रत्येक दुकान हेतु) , अल्पाहार गृह, बैंक विस्तार काउण्टर, डाकघर विस्तार काउण्टर ।

न्यायालय

न्यायालय , निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) , अल्पाहार गृह, स्टेशनरी एवं औषधि की फुटकर दुकानें (प्रत्येक 15 वर्गमीटर तक) , ग्रंथालय, प्रशासकीय कार्यालय , बैंक डाक व तार घर, पुलिस चौकी, अधिवक्ताओं के चेम्बर ।

चिकित्सालय

चिकित्सालय , आवासीय ईकाई (कर्मचारियों एवं सेवा व्यक्तियों हेतु) , संस्थागत होस्टल , चिकित्सा महाविद्यालय, फुटकर दुकान, कन्फेक्शनरी , किराना एवं सामान्य व्यवसाय , पुस्तकें एवं स्टेशनरी, औषधि, नाई, धोबी, सब्जी।

स्वास्थ्य केन्द्र एवं नर्सिंग होम

स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, निगरानी आवास (प्रत्येक 20 वर्गमीटर तक) , औषधि दुकान (प्रत्येक 15 वर्गमीटर तक) ।

औषधालय

औषधालय , शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल ।

क्लीनिक

क्लीनिक ।

उपचार प्रयोगशाला

उपचारप्रयोगशाला, शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल ।

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भाग 1 ]

स्वयंसेवी स्वास्थ्य सेवा

स्वयंसेवी स्वास्थ्य सेवा निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) , प्रशासकीय कार्यालय , औषधालय , अल्पाहार गृह ।

क्रेच एवं डे- केयर केन्द्र

क्रेच एवं डे- केयर केन्द्र, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) ।

पूर्व प्राथमिक एवं किंडर गार्डन विद्यालय

पूर्व प्राथमिक एवं किंडर गार्डन विद्यालय , निगरानी आवास (20

वर्गमीटर तक) ।

प्राथमिक विद्यालय

प्राथमिक विद्यालय , निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), पुस्तकें एवं स्टेशनरी दुकान (15 वर्गमीटर तक), शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल ।

उच्चतर माध्यमिक, वरिष्ठ उच्चतर माध्यमिक एवं एकीकृत विद्यालय

उच्चतर माध्यमिक, वरिष्ठ उच्चतर माध्यमिक एवं एकीकृत विद्यालय , निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), पुस्तकें एवं स्टेशनरी , औषधि दुकान (15 वर्गमीटर तक), शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल , अल्पाहार गृह, बैंक विस्तार काउण्टर , सभागृह, आंतरिक खेल हॉल, तरण पुष्कर, डाकघर काउण्टर सुविधा ।

एकीकृत आवासीय विद्यालय एवं महाविद्यालय (व्यावसायिक महाविद्यालय समेत)

विद्यालय एवं महाविद्यालय , आवासीय फ्लेट (रख - रखाव कर्मचारियों हेतु) , संस्थागत होस्टल, 15 वर्गमीटर प्रत्येक तक की फुटकर दुकानें, कन्फेक्शनरी, किराना एवं सामान्य व्यवसाय , पुस्तक एवं स्टेशनरी, औषधि, नाई, धोबी, सब्जी, अल्पाहार गृह, बैंक विस्तार काउण्टर, सभागृह, आंतरिक खेल हॉल, तरण पुष्कर, खेल मैदान, काउण्टर सुविधा) ।

[भाग 1

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व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) (होस्टल) , केवल शासकीय केन्द्रों के प्रकरणों में , पुस्तकें एवं स्टेशनरी दुकानें (15 वर्गमीटर तक), अल्पाहार गृह, ग्रंथालय ।

सामाजिक कल्याण केन्द्र सामाजिक कल्याण केन्द्र, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) , अल्पाहार गृह , प्रदर्शनी- सह- विक्रय काउण्टर ।

अनुसंधान एवं विकास केन्द्र

अनुसंधान एवं विकास केन्द्र निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) , आवासीय फ्लेट (रख- रखाव कर्मचारियों के लिए) , होस्टल, अल्पाहार गृह, बैंक विस्तार काउण्टर, ग्रंथालय , डाकघर, काउण्टर सुविधा ।

ग्रंथालय

ग्रंथालय , निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), अल्पाहार गृह, प्रदर्शनी एवं कला वीथिका, सभा गृह ।

तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र तकनीकीप्रशिक्षण केन्द्र , आवासीय ईकाई (रख - रखाव कर्मचारियों हेतु) , पुस्तकें एवं स्टेशनरी तथा औषधि दुकान (प्रत्येक 15 वर्गमीटर तक) , अल्पाहार गृह , बैंक विस्तार काउण्टर, सभागृह काउण्टर सुविधा ।

खेल प्रशिक्षण केन्द्र खेल प्रशिक्षण केन्द्र, आवासीय फ्लेट (रख- रखाव कर्मचारियों हेतु) फुटकर दुकानें (कन्फेक्शनरी, किराना एवं सामान्य व्यवसाय) , छात्रावास, बैंक , डाकघर , अल्पाहार गृह एवं आउटडोर स्टेडियम , तरण पुष्कर, खेल मैदान ।

मोटर चालन प्रशिक्षण केन्द्र मोटर चालन प्रशिक्षण केन्द्र, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) , शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल ।

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भाग 1 ]

बाल यातायात उद्यान

बाल यातायात उद्यान, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) , शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल , संग्रहालय, सभागृह ।

संग्रहालय, प्रदर्शनी केन्द्र एवं कला वीथिका, सभागृह एवं खुला रंग मंच

संग्रहालय, प्रदर्शनीकेन्द्र एवं कला वीथिका, सभागृह एवं खुला रंग- मंच, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) , अल्पाहार गृह ।

सामुदायिक हॉल

सामुदायिकहॉल , निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल ।

मेला मैदान

मेला मैदान, आवासीय ईकाई (रख - रखाव कर्मचारियों हेतु), प्रदर्शनी केन्द्र (अस्थाई स्वरुप में) , उपाहारगृह, शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल , पुलिस पोस्ट, अग्निशमन केन्द्र, बैंक विस्तार काउण्टर सुविधा , डाकघर काउण्टर सुविधा ।

सांस्कृतिक एवं प्रसार केन्द्र

सांस्कृतिक एवं प्रसार केन्द्र, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) , छात्रावास , अल्पाहार गृह , बैंक विस्तार काउण्टर सुविधा, सभागृह (500 व्यक्तियों की बैठने की क्षमता तक), ग्रंथालय , प्रदर्शनी एवं कला वीथिका ।

सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान

सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्थान, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) , शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल, उपाहार गृह, अल्पाहार गृह, बैंक विस्तार काउण्टर सुविधा, सभागृह, ग्रन्थालय, नृत्य, संगीत एवं नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र, संग्रहालय , प्रदर्शनी केन्द्र तथा कला वीथिका ।

सुधारगृह एवं अनाथालय

सुधारगृह एवं अनाथालय, आवासीय फ्लेट (रख- रखाव कर्मचारियों हेतु) , छात्रावास , व्यक्तिगत सेवा दुकान (15 वर्गमीटर तक) ।

भाग 1

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2088

धार्मिक परिसर / भवन

1. मंदिर, 2. मस्ज़िद, 3 चर्च, 4. गुरूद्वारा, 5. यहूदियो का देवालय, 6. आश्रम, 7. स्नानघाट, 8. गौशाला , 9 दरगाह, 10. धर्मार्थ औषधालय एवं ग्रंथालय ।

एकाग्रता/ योग केन्द्र, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र

योग / एकाग्रता केन्द्र, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), छात्रावास, शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल ।

पुलिस चौकी

पुलिस चौकी, आवश्यक कर्मचारी आवास ।

फोरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाला फोरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाला ।

जेल जेल एवं आवश्यक आवास (कर्मचारियों के लिए) ।

अग्निशमन केन्द्र

अग्निशमन केन्द्र, आवासीय ईकाई (रख- रखाव कर्मचारियों हेतु) , छात्रावास (कर्मचारियों हेतु) , सेवा कार्यशाला ।

डाकघर , डाक व तार कार्यालय एवं सामान्य डाकघर

डाकघर , डाक व तार कार्यालय एवं सामान्य डाक घर, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) , अल्पाहार गृह ।

दूरभाष केन्द्र

दूरभाष केन्द्र, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), छात्रावास, अल्पाहार गृह, ग्रंथालय ।

दूरसंचार टॉवर

दूरसंचारटॉवर, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) ।

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

दूरसंचार केन्द्र तथा वेधशाला एवं जलवायु कार्यालय

दूरसंचार एवं उपग्रह केन्द्र तथा वेधशाला एवं जलवायु कार्यालय, आवासीय फ्लेट (रख- रखाव कर्मचारियों हेतु) अल्पाहार गृह, अनुसंधान प्रयोगशाला ।

आकाशवाणी एवं दूरर्दान केन्द्र

आकाशवाणी एवंदूरदर्शन केन्द्र, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक), अल्पाहार गृह, छात्रावास, पुस्तकालय ।

कब्रिस्तान , शवदाह गृह, सिमेट्री एवं विद्युत दाहगृह

कब्रिस्तान, शवदाह गृह, सिमेट्री एवं विद्युत दाहगृह, लकड़ी, फूल एवं संबंधित सामग्री की फुटकर दुकानें, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) ।

नर्सरी / पौधशाला

पौधशाला, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) , सभी संरचनायें अस्थाई स्वरुप की होंगी ।

वन वन

डेयरी फार्म

डेयरी फार्म, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) सभी संरचनायें अस्थायी स्वरुप की होंगी ।

मुर्गी पालन फार्म

मुर्गी पालन फार्म , निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) सभी संरचनायें अस्थायी स्वरुप की होंगी ।

5.32 विकास अनुज्ञा की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया

विकास योजना प्रस्तावों के अंतर्गत आवेदनकर्ता को अनुज्ञा प्राप्त करने हेतु अपने आवेदन- पत्र के साथ मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानुसार निम्न दस्तावेज /जानकारी संलग्न की जाना आवश्यक है:-

[भाग 1

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2090

1. मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 14 , परिशिष्ट क-(1 ) में निर्धारित प्रपत्र पर अनुज्ञा हेतु आवेदन प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें नियमानुसार समस्त जानकारी का समावेश होना चाहिए ।

2. स्वामित्व संबंधी प्रमाण , खसरा पंचशाला, खसरा खतौनी, पंजीयननामा, प्रश्नाधीन भूमि का नामांतरण ।

3. मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम, 2021 तथा मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम, 2014 के अंतर्गत जानकारी ।

4. भूमि का विवरण (स्थान के साथ सड़क/ सड़कों के नाम जिस पर या जिसके सामने सम्पदा स्थित हो एवं भू- सीमायें) ।

5. मूल खसरा मानचित्र जिसमें प्रश्नाधीन भूमि के क्रमांक अंकित हों, साथ ही प्रश्नाधीन भूमि की बाहरी सीमा से 200 मीटर के अंतर्गत निहित पास के खसरा क्रमांक दर्शाये हो, प्रश्नाधीन भूमि खसरा मानचित्र पर लाल रंग से चिन्हित की जायें ।

6. विकसित क्षेत्र के प्रकरण में भूखण्ड क्रमांक तथा स्वीकृत अभिन्यास के विस्तृत विवरण सहित ।

7. स्थल मानचित्र जिसमें प्रश्नाधीन भूमि चिन्हित हो, साथ ही मुख्य पहुँच मार्ग, भूमि के आसपास वर्तमान भू- उपयोग एवं महत्वपूर्ण स्थान ।

8. 1:500/1000/2000 के स्केल पर सर्वे प्लान जिसमें प्रश्नाधीन भूमि की सीमा, प्राकृतिक स्वरुप जैसे नाले , गड्ड़े, पहाड़ियां, वृक्ष, यदि भूमि समतल न हो तो कंटूर प्लान, प्रश्नाधीन भूमि में से या 200 मीटर तक की समीपस्थ भूमि से जा रही उच्च दाब विद्युत लाईन, राईट ऑफ वे को दर्शाते हुए वर्तमान मार्ग ।

9. सामान्य प्रतिवेदन के साथ प्रश्नाधीन भूमि चिन्हित हों, साथ ही मुख्य पहुँच मार्ग , भूमि के आसपास वर्तमान भू- उपयोग एवं महत्वपूर्ण भवन ।

10. प्रस्तावों के यथोचित परीक्षण हेतु प्रश्नाधीन भूमि से संबंधित सभी विकासीय प्रस्ताव दर्शाता प्लान /मानचित्र ।

11. विकास प्रस्ताव के प्रकार जैसे-आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक आदि पर एक प्रतिवेदन ।

12. म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानों के अनुरुप विकास / निवेश अनुज्ञा शुल्क जमा करना होगा । अनुज्ञा आवेदन के साथ निर्धारित शीर्ष में जमा शुल्क का चालान संलग्न होना चाहिए ।

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भाग 1 ]

13. अधिनियम के अंतर्गत आवश्यकप्रमाण / जानकारी या अधिनियम के अंतर्गत शासन द्वारा जारी परिपत्रों के अनुरुपप्रमाण / जानकारी एवं प्रश्नाधीन भूमि के विकास प्रस्ताव आवेदन के साथ संलग्न होना चाहिए ।

14. अनुज्ञा हेतु प्रस्तुत सामान्य मानचित्रों के अतिरिक्त अपने प्राधिकृत वास्तुविद / यंत्री/ नियोजक द्वारा हस्ताक्षरित याथोचित भू- दृश्यीकरण प्लान, जहां आवश्यक हो, वहां का परिवहन प्लान जिसमें वाहन एवं नगरीय रुपांकन योजना दर्शायी गई हो, को आवेदन के साथ प्रस्तुत करना होंगे ।

टीप :-

1. आवेदक द्वारा प्रस्तुत योजना प्रस्ताव के परीक्षण करते समय राज्य शासन द्वारा समय- समय पर अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत प्रसारित निर्देशों एवं मार्गदर्शन का कड़ाई से पालन किया जायेगा ।

2. भूमि विकास / विकास अनुज्ञा संबंधी, म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के प्रावधानों को भी ध्यान में रखना चाहिए ।

5.33 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया (प्रस्तावित भू-उपयोग)

विकास योजना प्राप्ति हेतु निम्न की आवश्यकता होगी :-

अल्पास पोर्टल के माध्यम से ऑनलाईन अनुमति हेतु लिंक के https://dtcp.mp.gov.in/Alpass/Web/home.aspx उक्त माध्यम से आवेदन करने पर जारी किया जावेंगा ।

[भाग 1

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अध्याय-6

विकास योजना क्रियान्वयन

विकास योजना प्रस्तावों को यथा संभव प्रयासों द्वारा निर्धारित समयावधि में क्रियान्वित किया जावे, तभी इसके तैयार करने की सार्थकता सिद्ध होगी । यह अपेक्षित है कि , इसमें नागरिकों द्वारा व्यक्तिगत या संगठित रुप से निर्माण, पुनर्निर्माण और विभिन्न उपयोग हेतु भूमि विकास करके योगदान देना होगा । इसलिए यह आवश्यक होगा कि, ऐसे प्रयासों का मार्गदर्शन , तकनीकी सलाह देकर किया जावे, जिससे कि विकास एवं निर्माण विकास योजना या परिक्षेत्रीय योजना के उपबंधों के अनुरुप हो सके। विकास योजना का प्रभावीकरण तभी संभव हो सकेगा, जब म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी विकास कार्य चाहे वह शासकीय / अर्धशासकीय स्थानीय संस्थायें या निजी अथवा व्यक्तिगत हो, उसकी अनुज्ञा नगर तथा ग्राम निवेश से प्राप्त कर किया जावें । भूमि विकास के नियंत्रण संबंधी प्रावधान, म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 एवं म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 में निहित है ।

विकास योजना का क्रियान्वयन मुख्यतः म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 38 (1 ) के अंतर्गत राज्य सरकार द्वारा गठित नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी बड़वानी द्वारा किया जावेगा । जब तक विकास प्राधिकारी का गठन नहीं होता तब तक क्रियान्वयन का दायित्व नगर पालिका परिषद् बड़वानी द्वारा वहन किया जावेगा । इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश गृह निर्माण , अधोसंरचना विकास मंडल , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग, उद्योग विभाग , नगर पालिका परिषद् आदि द्वारा भी अपने संबंधित कार्य क्षेत्र में निर्माण कार्य किया जाता है, उससे विकास योजना के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी । इसलिए यह अपेक्षित होगा कि सभी की निर्माण गतिविधियों को समन्वित करने हेतु शासकीय /अर्धशासकीय निकाय , विकास योजना के क्रियान्वयन की क्रमावस्था तथा कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दें तथा उसके अनुरुप बजट में भी प्रावधान किया जावे । प्रकार

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखकर वांछित उद्देश्यों की प्राप्ती हेतु योजना क्रियान्वयन नीति के अंतर्गत निम्नानुसार प्राथमिकता निर्धारित है :-

भूमि का कुशलतम उपयोग ।

विकसित भूखण्ड एवं निर्मित आवास उपलब्ध कराना ।

2093

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1]

अधोसंरचना और सेवाओं का संवर्धन एवं विकास ।

सहभागिता आधारित भूमि प्रदाय तथा अधोसंरचना विकास प्रस्ताव ।

प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन ।

सांस्कृतिक धरोहर क्षेत्रों का संरक्षण एवं संवर्धन ।

6.1 विकास योजना का क्रियान्वयन

विकास योजना के प्रस्ताव वर्ष 2035 तक की कालावधि के लिए है । वर्तमान मूल्यों के अनुसार पूर्ण प्रस्ताव क्रियान्वयन करने में लगभग 75227.60 लाख रुपये का व्यय अनुमानित है । इसमें विभिन्न भूमि उपयोग हेतु प्रस्तावित भूमि के अर्जन हेतु मुआवजा एवं 60 प्रतिशत भूमि के विकास पर व्यय , नये मार्गों एवं ओव्हर ब्रिज का निर्माण आदि शामिल है । भूमि अर्जन की औसत दर 75 लाख रुपये प्रति हेक्टेयर मानी गई है ।

विकास योजना में दर्शित प्रथम चरण के घटक प्राथमिकता के आधार पर विकसित किये जायेंगे , जिसमें होने वाले व्यय हेतु शासन एवं अनुदान / जिला प्रशासन के बजट से विकलनीय होगा ।

योजना क्रियान्वयन की लागत 2035

क्षेत्र (हेक्टेयर में)

क्र

भूमि उपयोग विवरण

भूमि के अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र

विकास हेतु उपलब्ध भूमि

6-सा-1

उपलब्ध भूमि का 60 प्रतिशत विकास

कुल लागत (रु. लाख में )

लागत (रु . लाख में)

विकास दर प्रति हेक्टेयर प्रति हेक्टेयर

क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भू-अर्जन

लागत

(रु. 75

लाख प्रति

हेक्टेयर की

दर से)

9

8

7

6

5

4

3

2

1

35881.50

28705.20

100.00

287.05

7176.30

95.68

478.42

आवासीय

1

4649.40

2656.80

50.00

53.14

1992.60

26.57

88.56

मिश्रित

2

2035.70

1441.20

100.00

14.41

594.50

7.93

24.02

वाणिज्यिक

3

2220.08

1366.20

100.00

13.66

853.88

11.39

22.77

औद्योगिक

4

5948.78

2643.90

50.00

52.88

3304.88

44.07

88.13

5

सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक

534.45

152.70

50.00

3.05

381.75

5.09

5.09

6

सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें

7277.40

4478.40

100.00

44.78

2799.00

37.32

74.64

आमोद-प्रमोद

7

16680.30

10264.80

100.00

102.65

6415.50

85.54

171.08

8

यातायात एवं परिवहन

75227.60

51709.20

571.63

23518.40

313.58

952.71

कुल [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2094

नोटः- उपरोक्त सारणी में वर्णित आंकड़ें सांकेतिक स्वरूप की है ।

6.2 योजना क्रियान्वयन की नीति

योजना क्रियान्वयन द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु ठोस प्रयास की आवश्यकता है । विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु नगर पालिका परिषद् बड़वानी मुख्य क्रियान्वयनकारी संस्था है । इसके अतिरिक्त अन्य विकास कार्यों से संबंधित विभाग तथा निजी भू- स्वामी / संस्था/ फर्म / कंपनी आदि भी विकास योजना का क्रियान्वयन करेंगे । निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजना क्रियान्वयन नीति निर्धारित की जाएगी:-

प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उत्कृष्ट भू- स्वरुप ।

भूमि का कुशलतम उपयोग ।

अधोसंरचना और सेवाओं की उपलब्धता/ संधारण ।

भूमि प्रदाय तथा अधोसंरचना विकास में सहभागिता का प्रस्ताव ।

समाज के कमजोर वर्गों हेतु आवास प्रदान करना ।

उपरोक्त उद्देश्यों का क्रियान्वयन निम्न क्षेत्र में किया जाना प्रस्तावित है:-

(अ ) पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम ।

(ब) नगर अधोसंरचना एवं सेवा संबंधी कार्यक्रम ।

(स) राज्य आवास एवं पर्यावास नीति 2007 के अंतर्गत भूमि विकास ।

मुख्य मार्गों के किनारे प्रस्तावित भू- उपयोग के विकास हेतु अधिनियम के अंतर्गत प्राप्त आवेदन - पत्रों का निराकरण इस विधि से किया जायेगा कि, मार्गों हेतु प्रस्तावित भूमि स्थानीय संस्था को विकास हेतु उपलब्ध हो सके ।

आवासीय परिक्षेत्रों में चिकित्सा एवं इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय से संबंधित उपक्रम विद्युत शक्ति की सीमा से मुक्त होगें ।

आवासीय परिक्षेत्र में भू- खण्ड का आकार, म.प्र. भूमि विकास नियम , 2012के नियम खुला क्षेत्र नियम 55 एवं 56 के अनुसार जहां कहीं विशेष रुप से उल्लेखित न किया गया हो, नियंत्रित होगा ।

2095

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

6.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम

पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण से तात्पर्य उन चरम पर्यावरण संबंधी समस्याओं से है, जो जल स्त्रोतों के संरक्षण, इनकी जल गुणवत्ता, उत्कृष्ट भू- स्वरुप तथा जल स्त्रोतों के जलग्रहण क्षेत्रों से संबंधित कतिपय भूमि प्रबंधन से संबंधित है ।

अन्य पर्यावरण समस्यायें , जैसे नगरीय अपशिष्ट के उपचार, निराकरण, इसके पुनर्चक्रीकरण/ पुनः उपयोग एवं नगर विस्तार के परिप्रेक्ष्य में जनसंख्या के व्यवस्थापन से उत्पन्न आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं से संबंधित है ।

पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के प्रमुख तत्व

उपरोक्त संवेदनशील बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में निम्न विषय विचारणीय है:-

1. जल स्त्रोतों में जल - मल के प्रवाह को रोकने हेतु प्रभावी कदम ।

2. जल फैलाव क्षेत्रों में "स्टॉपडेम " द्वारा भूमि क्षरण को रोकना एवं इस क्षेत्र में कृषि हेतु उर्वरक उपयोग निषेध ।

3. निस्तारी एवं जल गुणवत्ता का स्वतंत्र पर्यवेक्षण ।

4. सभी जल स्त्रोतों के जल फैलाव क्षेत्रों में प्रदूषण एवं अन्य पर्यावरणीय गिरावट के नियंत्रण हेतु संस्थागत समन्वय व्यवस्था ।

5. म.प्र. भूमि विकास नियम , 2012 में रुफ टॉप वॉटर हार्वेस्टिंग के प्रावधान किये गये है । स्थानीय प्राधिकारी द्वारा इन प्रावधानों को सुनिश्चित कराने हेतु ठोस कदम उठाने होंगे ।

6.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना

नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना का प्रमुख स्वरुप निम्न नीतिगत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु होगा :-

संस्था का गठन ।

विस्तृत योजना प्रस्ताव तथा भूमि क्षमता के अनुरुप भूमि उपयोग तथा अधोसंरचना विकास हेतु नियमन ।

भौतिक एवं वित्तीय आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में निजी एवं राज्य योजनाओं के स्थल तथा रुपांकन में अधिकतम सक्षम भूमि उपयोग ।

नगरवासियों एवं क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के परिप्रेक्ष्य में भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक अधोसंरचना तथा सेवाओं का युक्तियुक्त प्रावधान ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2096

नगर अधोसंरचना और सेवा कार्यक्रम के प्रमुख तत्व

नियंत्रित विकास ।

अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन ।

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना ।

विकास नियमन हेतु व्यापक दृष्टिकोण ।

समयबद्ध विकास अनुज्ञा प्रक्रिया हेतु तंत्र उपलब्ध कराना ।

6.4.1 नियंत्रित विकास

विकास कार्यक्रमों में भू- स्वामी / विकासकर्त्ता / सामुदायिक समूह की भागीदारी के माध्यम से नियंत्रित विकास तंत्र का प्रभावीकरण किया जाएगा । यहां समन्वयक संस्था की भूमिका प्रदायकर्ता की होगी । सार्वजनिक संस्थायें, प्रमुख सेवायें, तंत्र के एकीकृत नियोजन एवं रुपांकन हेतु उत्तरदायी होंगी ।

6.4.2 अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम में सहभाग करने वाली सार्वजनिक संस्थाओं तथा निजी संस्थाओं की विभिन्न परियोजनाओं में सम्मिलित भूमि में से अनुपातिक एवं साम्य के आधार पर भूमि अंशदान करने हेतु अधोसंरचना भूमि बैंक की स्थापना प्रस्तावित है । नगर के मुख्य मार्गों एवं सार्वजनिक खुले क्षेत्रों हेतु अधोसंरचना विकास बैंक में भूमि के अंशदान को प्रोत्साहन स्वरुप छूट या लाभ राज्य शासन के सहयोग से प्रदत्त किया जाना प्रस्तावित है ।

6.4.3 एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना

एकीकृत विकास कार्यक्रम को निम्नलिखित नीतिगत ढांचे के अनुरुप क्रियान्वित एवं तैयार किया जा सकेगा । वार्षिक योजना/ वार्षिक विकास कार्यक्रम तैयार किया जायेगा, जिससे पांच वर्षीय नगर विकास कार्यक्रम सामने आ सकेगा । मूलतः यह कार्यक्रम योजना के प्रमुख क्षेत्रों के विकास हेतु प्राथमिकता के आधार पर लिए जाने वाले क्षेत्रों के लिए विकास कार्यक्रम होगा, जो कंडिका 5.6 के संदर्भ में रहेगा ।

नगर विकास प्रक्रिया में सहभागिता के दृष्टिकोण से समन्वय प्राधिकारी द्वारा वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जायेगा । यह कार्यक्रम भूमि अधिग्रहण , लक्ष्य, भूमि विकास प्रस्ताव , वृत्त खण्ड एवं उपवृत्त खण्ड स्तर की सुविधाओं का विकास तथा 2097

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

शासकीय एवं अर्ध शासकीय संगठनों के कार्यक्रमों को प्रमुख रुप से दर्शायेगा । यह कार्यक्रम चालू वर्ष में पूर्ण किये जाने वाले नगर मार्ग तंत्र तथा मुख्य सेवा- सुविधाओं को विशेष रुप से प्रदर्शित करेगा । इस निवेश योजना का एकीकृत दृष्टिकोण आलोच्य क्षेत्रों में नगर अधोसंरचना के विकास के लिए समुचित धनराशि समय पर उपलब्ध कराने का प्रयास होगा । योजना के क्रियान्वयन में सार्वजनिक संस्थाओं की भूमि का सुविधादायक के रुप में होगी ।

योजना क्रियान्वयन हेतु समन्वित तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है । नगर विकास में निवेश के अंतर्गत अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना उपयुक्त होगा । इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के पास उस वर्ष विशेष के लिए उपलब्ध बजट एवं अन्य क्षेत्रों से एकत्रित कर निर्धारित एकीकृत नगर विकास परियोजनाओं में निवेश करने का प्रयास किया जायेगा ।

एकीकृत नगर विकास योजना कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्नलिखित ढ़ांचे के अंतर्गत किया जाकर लक्ष्य की पूर्ति किया जाना प्रस्तावित है:-

एकीकृत नगरीय विकास योजना के तत्वों की पहचान ।

कार्यक्रम के समन्वय प्राधिकारी एवं अन्य सहभागियों में से निवेश के लिए सर्वसम्मत विषय सूची की पहचान ।

विकास योजनाओं की प्राथमिकता का निर्धारण ।

एकीकृत नगरीय विकास योजना तैयार करना ।

निवेश के ऐसे महत्वूपर्ण क्षेत्रों की पहचान करना जो सहभागिता का उपयोग करते हुए , विकास में समन्वित विकास का दृष्टिकोण रखते हों ।

समन्वय अधिकारियों और अन्य वृत्त खण्डीय / एजेंसियों की क्रियान्वयन भूमिका को परिभाषित करना ।

6.5 योजना एवं कार्यक्रम

(अ) आलोच्य क्षेत्रों के विकास हेतु इस योजना का क्रियान्वयन करने के लिए दो चरणों में प्रावधान है, प्रथम चरण वर्ष 2028 तक की आवश्यकताओं, द्वितीय चरण 2035 तक की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रहेगा।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2098

(ब) योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु भूमि स्वामियों, विकासकर्त्ताओं, सामुदायिक समूहों, निजी विकासकर्त्ताओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से संसाधन गतिशीलता का सहभागिता के आधार पर प्रभावी कार्यक्रम बनाये जाने की आवश्यकता है ।

(स) योजना प्रस्तावों में निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन करने के लिए नीति को सुविधाजनक बनाने में राज्य शासन की सहयोगी संस्था की भूमि का होगी । इन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य शासन और वर्तमान में कार्यरत संस्थाओं के साथ नगर विकास प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना विकास क्रियान्वित किया जायेगा:-

भूमि प्रवाह सरलीकरण के लिए नीति तैयार करना ।

मार्ग विकास कार्यक्रम निर्धारण करना, जो नगर की अन्य सभी गतिविधियों को भी कार्यरुप दे सके ।

भूमि स्वामियों, विकासकर्त्ताओं, सामुदायिक समूहों एवं निजी भवन निर्माणकर्त्ताओं को साझेदारी की दृष्टि से क्रियान्वयन संबंधी भूमि विकास कार्यक्रम की नीतियां तैयार करना ।

परिसीमन अधोसंरचना के प्रावधान के साथ - साथ लगभग 5 से 10 हेक्टेयर आकार के अर्धविकसित भू- खण्डों को सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त करने हेतु भूमि विकास कार्यक्रम को मूर्त रुप देना ।

योजना के दोनों चरणों में आवश्यक जलापूर्ति हेतु वर्तमान क्षमतां एवं नवीन स्त्रोत का विकास ।

नगरीय विकास के प्रथम चरण कार्यक्रम की पूर्ति हेतु अधोसंरचना, पावर ग्रिड एवं जल निकास व्यवस्था का विकास ।

भूमि विकास कार्यक्रम , नगरीय विकास परियोजनायें साथ ही लक्षित समूह आवासों के विकास के क्रियान्वयन हेतु एक विशेष नियोजन एवं विकास अनुज्ञा प्रणाली तैयार करना चाहिए ।

एक विशेष परिणाम मूलक भूमि निष्पादन नीति तैयार करने की आवश्यकता है, ताकि निवेश ईकाईयों के विकास तथा सभी सहभागियों के संसाधनों में गतिशीलता लाई जा सके ।

मुख्य जल स्त्रोत में वृद्धि एवं ऊर्जा वितरण केन्द्रों की स्थापना ।

2099

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1]

संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम हेतु निर्देशक सिद्धांत निम्नानुसार है :-

यह सुनिश्चित करना कि, उपलब्धता में कमी तथा उपयुक्त अधोसंरचना में कमी के कारण विकास अवरूद्ध न हो ।

उपलब्ध व्यपवर्तित नगरीय भूमि का पूरी तरह उपयोग करना ।

बिखरे हुए , नगरीय विकास के लिए पहुँच मार्ग उपलब्ध करना ।

अर्ध विकसित एवं अविकसित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना का उन्नयन ।

भू-स्वामियों, सामाजिक समूहों एवं निजी विकासकर्त्ताओं के विकास कार्य में सहभागिता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भूमि विकास कार्यक्रम हाथ में लेना ।

6.6 प्रथम चरण कार्यक्रम

1. आवासीय

2. वाणिज्यिक

3. मिश्रित

4. आमोद-प्रमोद

5. सार्वजनिक एवं

अर्ध सार्वजनिक

6. यातायात एवं परिवहन

प्रथम चरण लागत

6.6.1

गंदी बस्ती क्षेत्र की बसाहट की पुनर्स्थापना ।

विषिष्ट वाणिज्यिक क्षेत्रों का विकास ।

मार्ग के दोनो ओर मिश्रित क्षेत्र का विकास ।

वृक्षारोपण एवं प्रस्तावित स्टेडियम आदि का विकास ।

प्रषासनिक अधोसंरचना का विकास ।

नवीन बस स्थानक एवं मार्गों का विकास ।

विकास योजना के प्रथम चरण में चयनित घटकों के क्रियान्वयन द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में भूमि उपयोग के अंतर्गत लगभग 20 % भूमि अधिग्रहित कर विकसित किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित क्रियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत भूमि [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2100

अधिग्रहण की लागत सहित क्षेत्र की वर्तमान विकास दर के अनुसार प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत लगभग 20609.85 लाख होगी ।

विकास योजना प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत का विस्तृत विवरण आगामी सारणी एवं मानचित्र 6.1 में दिया गया है :-

प्रथम चरण क्रियान्वयन लागत

क्र

भूमि उपयोग विवरण

भू-अर्जन हेतु भौतिक लक्ष्य (हेक्टेयर में)

6- सा -2

कुल लागत (रु. लाख में)

लागत (रु. लाख में)

विकास दर प्रति हेक्टेयर (रु. लाख में)

विकसित की

जाने वाली

भूमि का

क्षेत्र

(हेक्टेयर में)

भू-अर्जन की लागत (रु. 75लाख प्रति हेक्टेयर के मान से)

4

3

2

1

1345.50

17.94

आवासीय

1

450.75

6.01

मिश्रित

2

377.25

5.03

वाणिज्यिक

3

0.00

0.00

औद्योगिक

4

357.75

4.77

5

सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक

0.00

0.00

6

सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें

361.50

4.82

7 आमोद-प्रमोद

987.00

13.16

8

यातायात एवं परिवहन

3879.75

51.73

कुल

8

7

6

5

11913.90

9568.40

100.00

95.68

1336.35

885.60

50.00

17.71

857.65 100.00 480.40

4.80

0.00 100.00

0.00

0.00

1239.05

881.30

50.00

17.63

0.00

0.00

50.00

0.00

1854.30 100.00 1492.80

14.93

100.00

4408.60

3421.60

34.22

20609.85

16730.10

190.54

उपरोक्त सारणी में वर्णित आंकड़ें सांकेतिक स्वरूप की है ।

नोटः-

संसाधन गतिशीलता 6.6.2

नगर नियोजन वास्तव में संसाधन के उत्सर्जन, संसाधन विकास एवं प्रबंधन का अभ्यास है । वर्तमान में नगर विकास निवेश हेतु अलग-अलग प्रयास किये गये है, जिसके परिणामस्वरुप संसाधन का अपव्यय होता है । नियोजन में निवेश के एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से गतिशील व्यवस्था की जा सकती थी । नगरीय भूमि स्वयं में एक महत्वपूर्ण संसाधन है । वर्तमान में भूमि का उपयोग कर नगर विकास में निवेश के प्रयास तदर्थ एवं पृथक- पृथक रहे है, जिसमें उपलब्ध बहुल अवसरों एवं क्षमता को नगर के लिए नगरीय वृद्धि एवं नगरीकरण के परिप्रेक्ष्य में कार्यरत भूमि बाजार को नियंत्रित करते हुए गतिशीलता दी जा सकती है ।

2101

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1

A

Km

3

2.5

वाणिज्यिक

आवासीय

1,52

Legend

Source:GroundVerification

1

ARCH

6.1FIRSTPHASE BARWANIDEVELOPMENTPLAN

0.5

TRANSPORTATION

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal RECREATIONAL ADMINISTRATIVEAREN

AFFORESTATION

COMMERCIAL

0

REMDENTIAL

ULTURAL BASTITUTIOCTIVIT

EDUCATIONANDRES

STADIUM

GENERAL

ROADS

GENERALRESIDENTIAL

PUBLICINSTITUTIONSAND

PUBLIC&SEMIPUBLIC

BUSSTAND

MOORDLANDUBE

ToAnjad

ToSejwani

SH-39 JoKukshi

BEHGAON SH-39

ToChotiKasrabad

ToKukas

ToRajgha

AAMLAYA

ToBandhar

To Bheelkhe heda

SH-36

ToPati

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToBhamta [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2102

स्थानीय राजस्व को सृजित करने के लिए एक निश्चित तंत्र की आवश्यकता है जो कि, नगर में कार्यरत नगर भूमि बाजार को नियंत्रित करने में मदद कर सकती है । इस संसाधन गतिशीलता के लिए संभावित उपाय बैटरमेंट शुल्क, भूमि उपयोग व्यपवर्तन शुल्क, स्वीकार्य गतिविधियों की अनुमति हेतु शुल्क (आवासीय के अलावा) , हस्तांतरण शुल्क, लीज शुल्क, खुले क्षेत्रों के उपयोग का शुल्क आदि हो सकते है । इस तरह से संकलित की गई राशि का उपयोग आलोच्य क्षेत्रों में अधोसंरचना में निवेश के लिए ही केवल उपयोग किया जाना चाहिए ।

वार्षिक आधार पर भूमि विकास क्षेत्रों हेतु चिन्हित किये गये विकास में सभी सहभागियों के निवेश की गतिशीलता हेतु एक कार्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए । यह प्रक्रिया भौतिक अधोसंरचना के तत्वों को अत्यंत तीव्रता से उत्पन्न कर संसाधन संकलित करने में सहयोग प्रदान करेगा ।

योजना पर्यवेक्षण तंत्र

6.7

योजना पर्यवेक्षण तंत्र को निम्न सीमा में तैयार करना प्रस्तावित है:-

पंचवर्षीय आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम के निरंतर तंत्र की स्थापना ।

आलोच्य क्षेत्रों में वार्षिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक कार्य योजना का निर्धारण ।

प्रथम चरण क्रियान्वयन योजना के अंतर्गत नगर विकास हेतु चिन्हित कार्यक्रम से संलग्न विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के उपलब्ध निवेश एवं बजट का पर्यवेक्षण करना ।

वार्षिक भौतिक लक्ष्य एवं आलोच्य अधोसंरचना क्षेत्र में निवेश कर निर्धारण ।

आलोच्य क्षेत्रों की सार्वजनिक संस्थाओं एवं अन्य सहभागियों की विकास में भूमिका का निर्धारण ।

समन्वित संस्थागत तंत्र की स्थापना ।

वार्षिक आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम का निर्धारण ।

सार्वजनिक एवं अन्य संस्थाओं की भूमिका को परिभाषित करते हुए एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम का पंरियोजनाओं तथा उप परियोजनाओं के संदर्भ में परिवर्तित करना ।

2103

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

योजना पर्यवेक्षण के लक्ष्य पूर्ति निम्न स्तरों के माध्यम से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है :-

(अ) स्थानीय स्तर पर नियोजन पर्यवेक्षण समिति ।

(ब) नगर विकास प्राधिकरण / नगर पालिका परिषद् द्वारा वार्षिक विकास प्रतिवेदन तैयार करना ।

(स) नियोजन पर्यवेक्षण समिति द्वारा विकास प्रतिवेदन का मूल्यांकन ।

(द) समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना ।

वार्षिक विकास प्रतिवेदन पर शासन द्वारा जारी निर्देशों का क्रियान्वयन ।

विकास योजना की सफलता, विकास योजना प्रस्तावों का निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन तथा प्रथम चरण कार्यक्रमों के अनुरुप संसाधनों की उपलब्धता तथा संसाधनों की गतिशीलता पर निर्भर करता है । यह योजना क्रियान्वयन एवं पुनर्विलोकन के साथ- साथ विकास योजना के अंगीकृत होने के उपरांत तदानुसार कार्यवाही हेतु परिभाषित तंत्र की स्थापना की आवश्यकता प्रदर्शित करता है ।

नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति का गठन

6.8

आवास विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन का दायित्व मुख्यतः नगर पालिका परिषद् का होगा । अपितु इसके क्रियान्वयन में अन्य संस्थायें एंव विभाग भी सहभागी होंगे । अतः अन्य क्रियान्वित की जाने वाली संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिए राज्य शासन के एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ- 3-3130 /32 /2097 दिनांक 20.01.1998 एवं संषोधन आदेष क्रमांक एफ-3 / 55/ 32/ 98 दिनांक 12.08.1998 द्वारा जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जो संचालक नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक 2876 दिनांक 15.05.1998 में उल्लेखित कार्य पद्धति को अपनाते हुए नियोजन एवं पर्यवेक्षण करेगी । नगर तथा ग्राम विकास प्राधिकारी के गठन होने तक यह दायित्व नगर पालिका परिषद् बड़वानी वहन करेगा ।

6.8.1 वार्षिक विकास प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

नगर पालिका परिषद् द्वारा नियोजन पर्यवेक्षण समिति के समक्ष वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा, जिसमें नियोजन क्रियान्वयन के सभी पहलू सम्मिलित होने के साथ ही सुधार हेतु अनुशंसित बिन्दु भी सम्मिलित होंगे । समिति [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2104

अपनी अनुशंसा के साथ संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , मध्यप्रदेश , भोपाल के विचारार्थ वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी , जिसे संचालक द्वारा अनुशंसित कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा ।

योजना की व्याख्या

6.9

बड़वानी विकास योजना मूलतः नीतिगत योजना है । विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरुप के है, अतः विकास प्रस्तावों की व्याख्या करने हेतु निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये गये है :-

विकास योजना प्रस्तावों की व्याख्या करते समय तथा विकास अनुज्ञा देने के पूर्व विकास योजना प्रतिवेदन में उल्लेखित विषय वस्तु के साथ- साथ संदर्भित नियमों का अनुसरण आवश्यक है ।

परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग , सारणी एवं विकास नियमन के अध्याय 5 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार होगा । नेबरहूड के वर्तमान स्थल एवं व्यापक क्षेत्रफल उपखण्ड स्तर तथा खण्ड स्तर की गतिविधियों का क्षेत्र विकास प्रस्तावों में समाहित है । अतः उनका रेखांकन नहीं किया गया है ।

ऐसे भूमि उपयोग , गतिविधियां जो प्रमुख भू- उपयोग वर्ग (मेजर लेण्ड यूज जोन ) में परिभाषित नहीं है, वे भूमि उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में मानी जावेगी , किन्तु जो स्वीकार्य भूमि उपयोग / स्वीकृत भूमि उपयोग सूची में शामिल है, वे भू- उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में नहीं आयेंगे ।

विकास प्रस्ताव क्रियान्वयन के समय प्रमुख मार्ग संरचना में आंशिक बदलाव अपरिहार्य होता है । स्थल की स्थिति तथा अभियांत्रिकी आवश्यकता के आधार पर मार्ग संरचना का निर्धारण आवश्यक होगा । इस संदर्भ में राज्य शासन द्वारा जारी किया गया निर्णय , स्वीकृत विकास योजना का अंश माना जायेगा ।

2105

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1]

परिशिष्ट

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2106

परिशिष्ट-1

(नियम 14 देखिए)

नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 16 या 29(1 ) के अधीन विकास अनुज्ञा हेतु आवेदन प्रारुप

प्रति,

महोदय,

के कॉलोनीया मोहल्ला या बाजार मैं नगर में स्थित खसरा क्रमांक हेक्टेयर / वर्ग मीटर ......तहसील जिला .ग्राम भू-खण्ड क्रमांक ..क्षेत्र ..(विकास के प्रयोजन का उल्लेख करें) में तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 16 के अनुसार विकास करना चाहता हूं और मैं इसके साथ मेरे तथा ...वास्तुविद् या संरचना इंजीनियर या इंजीनियर नगर निवेशक (नाम स्पष्ट अक्षरों में) अनुज्ञप्ति क्रमांक... जो इसके विकास का पर्यवेक्षण करेगा द्वारा सम्यक् हस्ताक्षरित तथा प्राधिकृत निम्नलिखित रेखांक दस्तावेज तथा विशिष्ट विवरण चार प्रतियों में अग्रेषित करता हूँ -

1. मुख्य रेखांक (नियम 16 (3)अनुसार):

2. स्थल रेखांक (नियम 16 (4) अनुसार):

3. उपविभाग / अभिन्यास योजना (नियम 16 (5)अनुसार): (सबडिवीजन/ले-आउट प्लान)

4. सेवा आयोजना रेखांक (नियम 16 (7) अनुसार):

5. प्रस्तावित विकास कार्य को दर्शाते हुए प्रोजेक्ट रिपोर्ट:

6. स्थल के संबंध में भूमि स्वामित्व अथवा कोई विधिक अधिकार के सबूत दर्शाने वाले दस्तावेज (नियम 16 (11 )अनुसार):

7. नजूल अनापत्ति की कापी (नियम 16 (11 )अनुसार) :

8. आवेदन शुल्क की पावती की प्रति (नियम 21 (2) (झ)अनुसार) :

2107

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

9. इस आवेदन के साथ स्वामी द्वारा अधिकृत किये गये आवेदन के सबूत प्रस्तुत करें (जहां आवेदन स्वामी से भिन्न हो) :

पार्किंग संगणना के साथ पार्किंग प्लान :

10.

11. ऊपर दिए गए अनुक्रमांक 1 से 10 की इलेक्ट्रॉनिक कॉपी :

मैं निवेदन करता हूँ कि, प्रस्तावित विकास कार्यो को अनुमोदित किया जाए और मुझे / हमें कार्य निष्पादित करने की अनुज्ञा प्रदान की जाए ।

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

आवेदक का पता

ई- मेल पता

दूरभाष / मोबाइल न.

दिनांक भिाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2108

परिशिष्ट-2

(नियम 49 टिप्पणी 4 देखिए)

विकास अथवा क्षेत्रीय आयोजना के प्रस्तावें को प्राप्त करने का प्रारुप

प्रति,

प्रधिकारी

मध्यप्रदेश

महोदय,

मैं एतद् द्वारा शहर / जिला मौहल्ला/ बाजार / तहसील में भूखण्ड क्रमांक खसरा ...कॉलोनी/ गली/ग्राम क्रमांक भूमि के विकास / पुनर्विकास योजना / परिक्षेत्रिक योजना से संबंधित करने का इच्छुक हूं । क्षेत्र से संबंधित विकास प्रस्ताव ऊपर निर्दिष्ट भूमि के लिए उपखण्ड योजनाएं तैयार करने के लिये आवश्यक भुगतान किया जा चुका है और रसीद की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न है :-

आवेदक अथवा स्वमी के हस्ताक्षर

आवेदक अथवा स्वामी का नाम

(स्पष्ट अक्षरों में)

आवेदक अथवा स्वामी का पता

दिनांक:-

2109

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

परिशिष्ट-3

मध्यप्रदेश राजपत्र भाग (2) पृष्ठ क्रमांक 178 दिनांक 08 अप्रैल 1977 मे प्रकाशित

भोपाल , दिनांक 07 दिसम्बर 1976

क्रमांक 4551-5618 - बत्तीस -76 , मध्यप्रदेश नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23, सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा (1 ) के अन्तर्गत में राज्य सरकारी एतद् द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये बड़वानी निवेश क्षेत्र का गठन करती है, जिसके सीमायें नीचे दी गयी अनुसूची में परिनिश्चित की गयी है ।

::अनुसूची::

बड़वानी निवेश क्षेत्र की सीमायें

उत्तर में ग्राम कुकरा तथा कल्याणपुरा की उत्तरी सीमा तक ।

पश्चिम में ग्राम कल्याणपुरा तथा बड़वानी खुर्द की पश्चिमी सीमा तक ।

दक्षिण में ग्राम बड़वानी खुर्द, आमल्यापानी तथा बडगाँव की दक्षिणी सीमा तक ।

पूर्व में ग्राम बडगाँव, सेगाव तथा बड़वानी नगर की वर्तमान पूर्वी सीमा तक ।

जी. पी. श्रीवास्तव , उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

2110

परिशिष्ट-4

मध्यप्रदेश राजपत्र भाग 3 (1 ) पृष्ट क्रमांक 171 दिनांक 08.04.1977 में प्रकाशित नगर तथा ग्रामीण क्षेत्र नियोजन विभाग , मध्यप्रदेश

सूचना

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 , सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3 ) में अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि संयुक्त संचालक, नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग इन्दौर द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट बड़वानी निवश क्षेत्र में की भूमि का वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तदनुसार सम्यक्रप से अंगीकृत किया जाता है इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में मध्यप्रदश राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि मानचित्र सम्यक् रुप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है

:: अनुसूची::

बड़वानी निवेश क्षेत्र की सीमायें

उत्तर में

ग्राम कुकरा तथा कल्याणपुरा की उत्तरी सीमा तक ।

पश्चिम में ग्राम कल्याणपुरा तथा बड़वानी खुर्द की पश्चिमी सीमा तक ।

दक्षिण में ग्राम बड़वानी खुर्द, आमल्यापानी तथा बडगाँव की दक्षिणी सीमा तक ।

पूर्वमें ग्राम बडगाँव, सेगाव तथा बड़वानी नगर की वर्तमान पूर्वी सीमा तक ।

उक्त अंगीकृत मानचित्र दिनांक 20 जनवरी, 1978 से 27 जनवरी 1978 तक नगर पालिका सभागृह, बड़वानी में सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन छोड़कर उपलब्ध रहेगें ।

व्ही. के जैन, संयुक्त संचालक.

2111

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

परिशिष्ट-5

भोपाल, दिनांक 07 दिसम्बर 2004

क्रमांक एफ- 3-68-2004- बत्तीस- एतद द्वारा यह सूचना दी जाती है कि मध्यप्रदश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन 1973) की धारा 18 की उपधारा (3) के अधीन संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रस्तुत बड़वानी निवेश क्षेत्र की विकास योजना को राज्य सरकार द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (1 ) के अधिन अनुमोदित की गई है । अनुमोदित विकास योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा -

(1 ) आयुक्त, इन्दौर संभाग, इन्दौर (म.प्र. ).

(2) कलेक्टर, बड़वानी (म.प्र.)

(3) उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, खण्डवा (म.प्र. ) (4) मुख्य नगरपालिका अधिकारी, बड़वानी (म.प्र. )

यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (5 ) के अनुसार मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी.एन.त्रिपाठी, उपसचिव

भोपाल , दिनांक 7 दिसम्बर 2004

क्रमांक एफ- 3-68-2004- बत्तीस - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खंड (3 ) के अनुसरण में आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-68-2004- बत्तीस , दिनांक 7 दिसम्बर 2004 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद् द्वारा प्रकाशित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी.एन.त्रिपाठी, उपसचिव [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2112

परिशिष्ट-6

Bhopal, the 7th December 2004

No. F - 3-68-2004 - XXXII- Notice is hereby given that the State Government has apporoved the Development plan for Badwani Planning Area under sub - section (1) of Section 19 of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam . 1973 (No . 23 of 1973 ) , submitted by the Director, Town and Country Planning, Madhya Pradesh undar sub - section (3) of Section 18 of the said Adhiniyam , and copy of the approved Development Plan may be inspected at following offices : -

(1) Commissioner , Indore Division , Indore ( M.P.) .

(2) Collector, District badwani ( M.P.) .

(3 ) Deputy Director, Town & Country Planning, District Office, Khandwa (M.P. ) .

(4) Chief Municipal Officer, Municipal Council , badwani (M.Ρ. ) .

3. The Development Plan shall come into operation from the date of publication of the said notice in " Madhya Pradesh Rajpatra " as per the provision of section 19 (5 ) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, B.N. TRIPATHI, DY. Secy 2113

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1

परिशिष्ट-7

कार्यालय कलेक्टर, जिला बड़वानी , मध्यप्रदेश

आदेश

क्रमांक- 825-844- जियोस - जिसप्र -2002 बड़वानी , दिनांक 10 जून, 2002

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17- क(1 ) के अन्तर्गत बड़वानी विकास योजना हेतु जिला योजना समिति, जिला बड़वानी बैठक दिनांक 12 दिसम्बर, 2001 एवं 16 मई 2002 के अनुमोदन उपरान्त निम्नानुसार समिति का गठन किया जाता है. यह समिति अधिनियम की धारा 17 (क) (2) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगीः-

पद / व्यक्ति का नाम अधिनियम की धारा 17क(1 ) की उपधारा

(2) (1)

अध्यक्ष

(क)

अध्यक्ष

(ख)

संसद सदस्य (ग )

विधायक

(घ)

अध्यक्ष

(3)

कोई नही

(च)

1. सरपंच (छ)

2. सरपंच

3. सरपंच

4. सरपंच

5. सरपंच

1. प्रतिनिधि (ज)

2. प्रतिनिधि

3. प्रतिनिधि संस्था का नाम / पता

समिति के पद

(4) (3)

सदस्य नगरपालिका परिषद, बड़वानी

सदस्य जिला पंचायत , बड़वानी

सदस्य संसदीय क्षेत्र धार

सदस्य विधान सभा क्षेत्र , बड़वानी

सदस्य

जनपद पंचायत, बड़वानी

सदस्य ग्राम पंचायत, भीलखेड़ी

सदस्य

ग्राम पंचायत, कल्याणपुरा

सदस्य ग्राम पंचायत, बड़गांव

सदस्य ग्राम पंचायत , आमल्या पानी

सदस्य

ग्राम पंचायत , बड़वानी खुर्द

सदस्य कलेक्टर बड़वानी

सदस्य कार्यपालन यंत्री, लो.नि.वि. बड़वानी

सदस्य अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व बड़वानी [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2114

सदस्य 4. प्रतिनिधि

मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, बड़वानी

सदस्य 5. प्रतिनिधि

श्री जी.व्ही. कुलकर्णी , एच.ओ. डी. आर्किटेक्चर, एच.एम. एकाडमी , राजेन्द्र नगर इंदौर

सदस्य

6. प्रतिनिधि

श्री पी.पी.अग्रवाल , एफ.आई.ई. एच.आय.जी. 10 शिवाजी नगर भोपाल

सदस्य

7. प्रतिनिधि

श्री अमोग गुप्ता, चैयरमेन, इन्स्टीट्यूट ऑफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडिया, मध्यप्रदेश चेप्टर संजय काम्पलेक्स के सामने, 7 , कर्मचारी 228 क्वाटर्स भोपाल

समिति का संयोजक

(झ)

सदस्य सचिव

संयुक्त संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय इन्दौर म.प्र.

हस्ता./- कलेक्टर एवं सचिव

जिला योजना समिति जिला बड़वानी एवं पदेन उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग

बड़वानी, दिनांक

/जियोस / जिसप्र / 2002

पृष्ठ क्र. / प्रतिलिपिः

1. आयुक्त, सह- संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश, भोपाल की ओर सूचनार्थ.

2. उप संचालक, संयोजक, नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय खण्डवा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु.

सम्मानित सदस्य श्री 3.

4. प्रभारी अधिकारी , जिला योजना समिति, बड़वानी की ओर सूचनार्थ.

कलेक्टर एवं सचिव

जिला योजना समिति जिला बड़वानी 2115

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1]

परिशिष्ट-8

मध्यप्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय

आदेश

भोपाल दिनांक 20 जनवरी , 1998

क्रमांक एफ-3 /130 / 32 / 97 , राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश के जिन विभिन्न नगरों की विकास योजनायें अनुमोदित है, की विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु क्रियान्वित की जाने वाली संस्थाओं सके समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिए निम्नानुसार "नियोजन एवं पर्यवेक्षण " समिति का गठन करता है

1 संभागीय मुख्यालय के नगरों हेतु संबंधित संभागायुक्त तथा जिला मुख्यालय एवं अन्य नगरों हेतु संबंधित कलेक्टर अध्यक्ष 2 नगर तथा ग्राम निवेश का संबंधित क्षेत्रीय / उपक्षेत्रीय अधिकारी सदस्य 3 म.प्र. गृह निर्माण मण्डल का उपायुक्त / कार्यपालन यंत्री सदस्य 4 संबंधित आयुक्त, नगर पालिका निगम / मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर सदस्य पालिका

5 लोक निर्माण विभाग का संबंधित अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री सदस्य 6 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का संबंधित अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री सदस्य 7 म.प्र. विद्युत मण्डल का संबंधित अधीक्षण यंत्री/ कार्यपालन यंत्री सदस्य 8 (अ ) संबंधित प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिन नगरों में प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास सचिव प्राधिकरण स्थापित हैं) सदस्य

(ब) संबंधित आयुक्त नगर निगम/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी (जिन नगरों में प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित नही हैं)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

जी. व्ही. उपाध्याय , उपसचिव.

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2116

परिशिष्ट-9

मध्यप्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय

संशोधन

भोपाल दिनांक 12 अगस्त, 1998

क्रमांक एफ-3 / 55 / 32 / 98, राज्य शासन एतद् द्वारा नगरों की अनुमोदित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन एवं क्रियान्वित की जाने वाली संस्थाओं के समन्वय एवं पर्यवेक्षण हेतु इस विभाग के आदेश क्र. एफ-3 / 130 / 32 / 97, दिनांक 21.01.98 द्वारा संभागायुक्त / कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति ' मे निम्नानुसार आंषिक संशोधन करता है-

समिति मे निम्नलिखित भी सदस्य के रुप में शामिल किये जाते है :-

(1 )

1. सांसद, संबंधित क्षेत्र

2. अध्यक्ष, संबंधित विकास प्राधिकरण

3. अध्यक्ष, संबंधित जिला पंचायत

4. महापौर, संबंधित नगर पालिका निगम

5. अध्यक्ष, संबंधित नगर पालिका

6. अध्यक्ष, संबंधित नगर पंचायत ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार हस्ता/- उपसचिव

मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग 2117

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1]

परिशिष्ट-9 (अ )

मध्यप्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय

आदेश

भोपाल दिनांक 15.04.2010

क्रमांक एफ-3 /45 / 32 / 2010 , राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ-3-130 / 32 / 97 दिनांक 20.01.1998 , आदेश क्रमांक एफ-3-55 / 32/98 दिनांक 12.08.1998 एवं आदेश क्रमांक एफ-3-130 / 32 / 97 दिनांक 3 मई 2000 के द्वारा अनुमोदित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संभागायुक्त/ कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित "नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति " को एतद् द्वारा निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

अध्यक्ष

1 संभागीय मुख्यालय के नगरों हेतु संबंधित संभागायुक्त तथा जिला मुख्यालय एवं अन्य नगरों हेतु संबंधित कलेक्टर

सदस्य

2 सांसद , संबंधित क्षेत्र

सदस्य 3 अध्यक्ष, संबंधित विकास प्राधिकरण

सदस्य 4 अध्यक्ष, संबंधित जिला पंचायत

सदस्य 5 महापौर , संबंधित नगर पालिका निगम

सदस्य 6 निवेश क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों के विधायक

सदस्य 7 अध्यक्ष, संबंधित नगर पालिका

सदस्य 8 अध्यक्ष , संबंधित नगर पंचायत

सदस्य 9 म.प्र. गृह निर्माण मण्डल का उपायुक्त / कार्यपालन यंत्री

सदस्य संबंधित आयुक्त, नगर पालिका निगम / मुख्य कार्यपालन 10 अधिकारी / नगरपालिका/ नगर पंचायत

सदस्य 11 लोक निर्माण विभाग का संबंधित अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2118

सदस्य 12 लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का संबंधित अधीक्षण यंत्री/ कार्यपालन यंत्री

सदस्य 13 मध्यप्रदेश विधुत मण्डल का संबंधित अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री

कार्यपालन 14 संबधित प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्य

अधिकारी

सदस्य 15 संयुक्त संचालक / उप संचालक/ सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेशसंबंधित जिला कार्यालय

(अ) इस समिति की बैठक प्रत्येक छः माह में आयोजित किया जाना अनिवार्य होगा ।

(ब) सदस्य सचिव विकास योजना के विभिन्न घटकों की प्राथमिकता का सकारण निर्धारण कर वार्षिक योजना समिति के समक्षा प्रस्तुत करेंगे ।

(स) क्रियान्वयन संस्थायें अपना वार्षिक बजट समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजना के आधार पर तैयार करेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वर्षा नावलेकर , उपसचिव .

2119

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

परिशिष्ट-10

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश

मध्यप्रदेश भोपाल

भोपाल, दिनांक 15 मई , 1998

क्रमांक/ 2876/ नग्रानि/ वि.यो./98

प्रति,

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी विकास प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण

2. आयुक्त/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर निगम / नगर पालिका

विषय- विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा गठित नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति की कार्यवाही हेतु रुपरेखा ।

मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-3 /130/32/ 97 दिनांक 20.01.98 द्वारा मध्यप्रदेश के विभिन्न नगरों की अनुमोदित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी गठित की गई " नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति" की कार्य पद्धति की संक्षिप्त रुप रेखा निम्नानुसार है :-

(1 ) पर्यवेक्षण समिति निम्न क्षेत्रों में क्रियान्वयन स्थिति का पर्यवेक्षण करेगी ।

(अ) नगरीय अधोसंरचना का विकास

(ब) आवासीय एवं आश्रय योजनाओं का विकास

(स) सार्वजनिक सुविधाओं एवं नगरीय केन्द्रों / उपकेन्द्रों का विकास

(द) आमोद-प्रमोद क्षेत्रों का विकास

(2 ) समिति निम्नलिखित कार्यो की प्रगति की समीक्षा हेतु 3 माह में एक बार बैठक करेगी ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2120

(अ) कार्यक्रम का चयन

(ब) परियोजना तैयारीकरण

(स ) परियोजना क्रियान्वयन एवं वित्तीय व्यवस्था

(द) कार्यक्रम क्रियान्वयन के मूल्यांकन के फलस्वरुप वांछित सुधार

(3 ) समिति निम्नलिखित व्यवस्था अनुसार वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी ।

विकास प्राधिकरण / स्थानीय निकाय द्वारा नियोजन पर्यवेक्षण समिति के समक्ष वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा । जिसमें नियोजन क्रियान्वयन के सभी पहलू सम्मिलित होने के साथ ही सुधार हेतु अनुशंसित बिन्दु भी सम्मिलित होंगें । समिति अपनी अनुशंसा के साथ संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, मध्यप्रदेश के विचारार्थ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी तथा संचालक द्वारा उक्त प्रतिवेदन का अनुमोदन कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा ।

के. के. सिंह, संचालक.

2121

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश , मध्यप्रदेश , भोपाल

'कचनार" . ई-5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कॉलोनी, हबीबगंज , पुलिस थाना के पास , भोपाल-462016

भोपाल , दिनांक 23 मार्च, 2023 क्रमांक- 1569- वि.यो.-649- सीधी- नग्रानि-2023

सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि सीधी निवेश क्षेत्र के लिए सीधी विकास योजना, 2035 का प्रारूप म.प्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2 ) सहपठित धारा -18 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रति संचालनालय की वेब साइट- प्रकाशित किया गया है, इसकी एक https://mptownplan.gov.in/LU-panel/Singrouli/Sidhi2035D.pdf कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं :- पर तथा

1. आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा, म.प्र.

2. कलेक्टर, जिला सीधी, म.प्र.

3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद सीधी म.प्र.

4. उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय सिंगरौली, म.प्र.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप सीधी विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , सिंगरौली या ई - मेल आईडी [email protected] में इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है ।

मुकेश चन्द गुप्ता , वि.क.अ. सह-आयुक्त-सह-संचालक.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

2122

Bhopal, the 24th March 2023 No.1569 - D.P. - 649 - Sidhi - TCP - 2023

NOTICE

Notice is hereby given that the Sidhi Development Plan , 2035for Sidhi Planning area has been published as under in accordance with the provisions of sub section (2) of section 23 read with sub - section [ 1] of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 ( No.23 of 1973 ) , a copy thereof is available for inspection on Directorate's website:-

https://mptownplan.gov.in/LU-panel/Singrouli/Sidhi2035D.pdf and at following offices during office hours namely -

1. Commissioner , Rewa Division , Rewa , M.P.

2. Collector , District- Sidhi , Μ.Ρ.

3. Chief Municipal Officer , Nagar Palika Parishad , Sidhi .

4. Deputy Director , Town and Country Planning, District office , Singrauli .

Ifthere be any objection or suggestion with respect to the said Sidhi Draft Plan , the same may be submitted in writing to the Deputy Director , Town and Country Planning, Singrauli or mail on Email - id- [email protected] before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration .

MUKESH CHAND GUPTA, OSD- Cum-Commissioner - Cum - Director .

2123

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

सीधी विकास योजना 2035 (प्रारूप )

Karaundiya North Tola

Dalniha Karaundiya SouthTola

Kotaha

Sidhi Kalan

संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश, मध्य प्रदेश [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2124

प्रस्तावना

रीवा संभाग में स्थित सीधी जिला म ०प्र ० के पूर्वी भाग में स्थित है । भौगोलिक दृष्टि से यह स्थल 24-24 ' उत्तरी अक्षांश तथा 81-52 ' पूर्वी देशांश पर समुद्र तल से 260 मीटर ऊँचाई पर स्थित है । सीधी नगर उत्तर में रीवा, दक्षिण में कोरिया, पूर्व में सतना एवं शहडोल तथा पश्चिम में सिंगरौली जिले से घिरा हुआ है । सीधी नगर से राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 39 तथा राज्य राजमार्ग क्र. 17 एवं 55 गुज़रने के कारण इसका संपर्क प्रदेश के मुख्य नगरों से द्रुतगति से है ।

सीधी विकास योजना 2021 मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 3-95 / 32 / 2006 दिनांक 17.09.2008 द्वारा अनुमोदित होकर म.प्र. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 03.10.2008 से प्रभावशील की गई है । राज्य सरकार द्वारा सीधी नगर की अमृत मानकों अनुसार विकास योजना तैयार करने हेतु लक्ष्य रखा गया । अतः नगर के सुनियोजित विकास हेतु विकास योजना 2021 का पुनर्विलोकन किया जाकर वर्ष 2035 के लिए अनुमानित जनसंख्या 1.5 लाख हेतु इसे तैयार किया गया है । विकास योजना में आवासीय , वाणिज्यिक, मिश्रित, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, आमोद- प्रमोद , परिवहन एवं नगरीय अधोसंरचना के उन्नयन के प्रस्ताव दिए गए हैं ।

सीधी शहर की विकास योजना में सुदूर संवेदन तकनीक एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली तथा अमृत मानकों का उपयोग किया गया है । इन प्रणालियों के माध्यम से प्राप्त डाटा विश्वसनीय होकर नियोजन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी सहायक होता है । अतः विकास योजना तैयार करने के इस कार्य में राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र हैदराबाद के वैज्ञानिकों का भी सहयोग लिया गया है । इस कार्य में नगर पालिका परिषद, लोक निर्माण विभाग , पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड एवं अन्य संबंधित विभागों, नगर के विषय विशेषज्ञों का भी सहयोग रहा है ।

सीधी विकास योजना म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत जनसामान्य एवं संस्थाओं से आपत्ति / सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित की जा रही है । प्राप्त सुझाव न केवल विकास योजना प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में सहायक होंगे , बल्कि जन आकांक्षाओं के अनुरूप नगर को सुनियोजित रूप देने में भी सहायक होंगे ।

(मुकेश चन्द गुप्ता) वि.क.अ. सह आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश भोपाल 2125

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

योजना दल

संचालनालय

सी. के. साधव

डॉ. अमित कुमार गजभिये

इंदु त्रिपाठी संयुक्त संचालक

संयुक्त संचालक

सहायक संचालक

मुख्य योजना दल

आर. के. पाण्डेय

इन्द्रनारायण

संकल्प शुक्ला संयुक्त संचालक

उप संचालक

सहायक संचालक

कर्मचारीगण

उदित पाण्डेय

बुद्धदेव सिंह

राम मनोहर पटेल अनिल सक्सेना

अरविंद सक्सेना

सर्वेश पिडिहा

सरिता ठाकुर

मानसी गुज्जेवार

राज्य नगर नियोजन संस्थान का दल

राजेश नागल

संचालक समन्वय

एस.पी.द्विवेदी नितिन मुने योगेश पाठक

डॉ. कमलेश प्रसाद

शैलेन्द्र सिकरवार

शिमिलेश कुमार सिंह

संतोष कहार [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2126

विषय सूची

प्रस्तावना

योजना दल

विषय सूची

सारणी सूची

मानचित्र सूची

अध्याय -1 नगर परिचय , नियोजन एवं विकास संदर्भ

1.1 नगर परिचय

1.1.1 स्थिति

1.1.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1.1.3 क्षेत्रीय एवं उप क्षेत्रीय संदर्भ

1.2 भौतिक स्वरूप

1.2.1 भू- संरचना

1.2.2 प्राकृतिक जल निकास

1.2.3 जलवायु

1.3 नियोजन हेतु प्रयास

1.4 नियोजन के लक्ष्य एवं उद्देश्य

1.5 निवेश क्षेत्र

1.5.1 सीधी निवेश क्षेत्र

1.5.2 नगर पालिका परिषद सीधी

अध्याय-2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली एवं नियोजन दृष्टिकोण

2.1 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग

2.1.1 अमृत योजना

2.1.2 सुदूर संवेदन

2.1.3 भौगोलिक सूचना प्रणाली

2.2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली

2.2.1 उद्देश्य

2.2.2कार्यप्रणाली

2.3 अमृत मानकों की व्याख्या

2.3.1 थीमेटिक मानचित्रीकरण ( Thematic Mapping ) 2127

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

की

2.4 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता

2.4.1 नगरीय भूमि उपयुक्तता विकल्प

2.5 भूमि उपयोग का आवंटन

अध्याय-3 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु अध्ययन एवं विश्लेषण

3.1 विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन

3.1.1 आवासीय

3.1.2 वाणिज्यिक

3.1.3 मिश्रित

3.1.4 औद्योगिक

3.1.5 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

3.1.6 सार्वजनिक सेवाएँ एवं सुविधाएँ

3.1.7 आमोद-प्रमोद

3.1.8 यातायात

3.2 विकास योजना में उपान्तरण

3.3 असंगत भूमि उपयोग का क्रियान्वयन

3.4 जन सांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण

3.4.1 जनसंख्या विश्लेषण

3.4.2 जनसंख्या लिंगानुपात

3.4.3 शिशु जनसंख्या

3.4.4 शिशु लिंगानुपात

3.4.5 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या

3.4.6 साक्षरता

3.4.7 कार्यशील जनसंख्या

3.4.8 जनसंख्या घनत्व

3.4.9 जनसंख्या परिवर्तन

3.5 नगर के मुख्य कार्यकलाप

3.6 नगरीय विस्तार

3.7 अनुमानित जनसंख्या

3.7.1 नगरीय क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या

3.7.2 ग्रामीण क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या

3.7.3 सीधी निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या

3.8 गंदी बस्तियाँ

3.9 आवास आवश्यकता [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2128

3.10 भौतिक अधोसंरचना

3.10.1 जल प्रदाय

3.10.2 नालियाँ तथा मल उपचार

3.10.3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

3.10.4विद्युत प्रदाय

3.11 सामाजिक अधोसंरचना

3.11.1 शासकीय कार्यालय

3.11.2 शैक्षणिक

3.11.3 स्वास्थ्य

3.11.4 अग्निशमन

3.11.5 पुलिस कार्यालय

3.11.6 इलेक्ट्रिक चार्जिंग / बैटरी स्वैपिंग स्टेशन

3.11.7 श्मशान घाट / कब्रिस्तान

3.11.8 सार्वजनिक सेवाएँ एवं सुविधाएँ

3.11.9 सी.एन.जी. गैस वितरण सेवा

3.11.10 सामाजिक एवं सांस्कृतिक

अध्याय-4 विकास योजना 2035 के प्रस्ताव

4.1 विकास योजना 2021 का पुनर्विलोकन

4.2 योजना अवधारणा

4.3 विकास योजना में अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता

4.4 भूमि उपयोग 2035

4.4.1 आवासीय

4.4.2वाणिज्यिक

4.4.3मिश्रित

4.4.4औद्योगिक

4.4.5 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

4.4.6 सार्वजनिक उपयोगिताएँ और सुविधाएँ

4.4.7 आमोद- प्रमोद

4.4.8 यातायात एवं परिवहन

4.5 निवेश इकाइयाँ

4.6 मध्य क्षेत्र

4.6.1 मध्य क्षेत्र

4.7 अनौपचारिक सेक्टर 2129

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

4.8 गंदी बस्ती क्षेत्र

4.9 पुनर्विकास नीति

4.10 ग्राम आबादी विस्तार

4.11 कमजोर आय वर्ग के लिए प्रावधान

4.12 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना

4.12.1 कार्यकेन्द्र

4.12.2 व्यापार एवं वाणिज्यिक

अध्याय-5 प्रस्तावित यातायात संरचना एवं नगरीय अधोसंरचना

5.1 यातायात की वर्तमान स्थिति

5.2 प्रस्तावित यातायात तंत्र

5.3 अंतर्नगरीय यातायात

5.3.1 रेल यातायात

5.3.2सड़क मार्ग

5.3.3 हवाई पट्टी

5.4 प्रस्तावित यातायात प्रणाली

5.4.1 मार्गों की श्रेणी

5.5 मार्गों की चौड़ाई

5.6 यातायात पद्धति में सुधार

5.6.1 मार्ग संगमों में सुधार

5.6.2 ओव्हर ब्रिज

5.7 यातायात अवसान केन्द्र

5.7.1 वाहन विराम स्थल

5.7.2 बस स्थानक

5.7.3 यातायात नगर

अध्याय-6 विकास नियमन

6.1 प्रवृत्तशीलता

6.2 क्षेत्राधिकार

6.3 परिभाषाएँ

6.4 भूमि उपयोग परिक्षेत्र

6.4.1 आवासीय

6.4.2 वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र

6.4.3 औद्योगिक उपयोग परिक्षेत्र

6.4.4 मिश्रित उपयोग परिक्षेत्र [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2130

6.4.5 सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक

6.5 अन्य नियमन

6.5.1 12.5 मीटर से ऊँचे भवनों संबंधी नियमन

6.5.2 बहुविध बहुमंजिला इकाई निर्माण

6.5.3 फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा

6.5.4 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

6.5.5 ईंधन भराव एवं भराव सह- सेवा केन्द्र के मानक

6.5.6 यातायात नगर

6.5.7 शॉपिंग मॉल / खुला मॉल

6.5.8 वर्तमान विकसित क्षेत्र हेतु नियमन

6.5.9 होस्टल , वर्किंग वूमन होस्टल , रेस्ट/ गेस्ट हाउस , लॉजिंग / बोर्डिंग

6.5.10 मैरिज गार्डन

6.5.11 बारात घर / मांगलिक भवन / कल्याण मण्डपम / कम्यूनिटी हॉल

6.5.12 शीतकेन्द्र / वेयर हाउस / गोदाम / अन्य भण्डारण

6.5.13 छविग्रहों के लिए मापदण्ड

6.5.14 मल्टीप्लेक्स

6.5.15 उद्यान

6.6 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन

6.7 उपयोग परिसर में स्वीकृत गतिविधियाँ

6.8 अन्य सुविधाएँ

6.9 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया

6.10 आवासीय भूखण्डों पर पूर्व से निर्मित अन्य उपयोगों के अधिभोग परिवर्तन हेतु प्रावधान

अध्याय -7 विकास योजना क्रियान्वयन

7.1 विकास योजना का क्रियान्वयन

7.2 योजना क्रियान्वयन की नीति

7.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम

7.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना

7.4.1 नियंत्रित विकास

7.4.2 अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन

7.4.3 एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना

7.5 विकास नियमन हेतु व्यापक दृष्टिकोण

7.6 योजना एवं कार्यक्रम 2131

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

৪ প্রাণীই টোন হা 7.6.1 संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व

7.7 प्रथम चरण कार्यक्रम

7.8 संसाधन गतिशीलता

7.9 योजना पर्यवेक्षण तंत्र

7.9.1 पर्यवेक्षण समिति का गठन

7.9.2 वार्षिक विकास प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

7.10 योजना की व्याख्या

7.10.1 योजना कालावधि

परिभाषाएँ

परिशिष्ट-1

परिशिष्ट-2 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2132

सारणी सूची

विवरण

सारणी क्रमांक

सीधी से अन्य नगरों की दूरी

सारणी 1 - सा-1

सीधी निवेश क्षेत्र

सारणी 1 -सा-2

उपग्रह चित्रों के मानक

सारणी 2- सा-1

स्पेशियल लेयर्स की क्लासेस एवं सब - क्लासेस

सारणी 2- सा-2

सारणी 2- सा-3 जियो स्पेशियल डाटा (मार्ग )

जियो स्पेशियल डाटा ( बिल्डिंग फुटप्रिंट)

सारणी 2-सा-4

सीमाओं का वर्गीकरण

सारणी 2-सा-5

ढलान की विभिन्न श्रेणी के अन्तर्गत क्षेत्रफल

सारणी 2- सा-6

सारणी 2- सा -7 मृदा विश्लेषण

लिथोलॉजी

सारणी 2- सा-8

सारणी 2- सा-9 भू- जल संभावनाएँ

जलाशयों का वर्गीकरण

सारणी 2- सा -10

भू- आकृति विज्ञान उपखण्ड एवं क्षेत्रफल

सारणी 2- सा -11

जल स्त्रोत बफर क्षेत्रफल

सारणी 2- सा -12

भूमि अवक्रमण

सारणी 2- सा-13

मार्ग संरचना बफर

सारणी 2- सा -14

Weighted Index for Composite Land Suitability

सारणी 2- सा-15

Land Suitability Area

सारणी 2- सा -16

विकास योजना 2031 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन

सारणी 3- सा-1

सारणी 3 - सा-2 विकास योजना 2031 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन (मानचित्र : अनुसार)

आवासीय विकास

सारणी 3-सा-3

वाणिज्यिक विकास

सारणी 3-सा-4

औद्योगिक विकास

सारणी 3 - सा-5

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक विकास

सारणी 3- सा-6

सारणी 3- सा-7 सार्वजनिक उपयोगिताएँ एवं सुविधाएँ विकास

आमोद- प्रमोद विकास

सारणी 3-सा-8

यातायात विकास

सारणी 3- सा-9

3

भूमि उपयोग उपांतरण

सारणी 3- सा -10

असंगत भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना एवं क्रियान्वयन स्थिति :

सारणी 3- सा-11

4

राज्य में जनसंख्या विवरण एवं लिंगानुपात

सारणी 3- सा-12

4 वार्ड वार जनसंख्या विश्लेषण

सारणी 3- सा -13 2133

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

विवरण

सारणी क्रमांक

वार्ड वार जनसंख्या लिंगानुपात

सारणी 3- सा -14

शिशु जनसंख्या प्रतिशत

सारणी 3- सा -15

वार्ड वार शिशु जनसंख्या लिंगानुपात

सारणी 3- सा -16

सारणी 3- सा-17 वार्ड वार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या

साक्षरता प्रतिशत

सारणी 3- सा -18

कार्यशील जनसंख्या (सहभागिता) प्रतिशत

सारणी 3- सा -19

वार्ड वार जनसंख्या घनत्व

सारणी 3- सा-20

जनसंख्या घनत्व

सारणी 3- सा -21

सीधी निवेश क्षेत्र की जनसंख्या

सारणी 3- सा-22

सीधी नगर पालिका परिषद क्षेत्र में दशक वृद्धि दर

सारणी 3- सा-23

ग्रामीण क्षेत्र दशक वृद्धि दर

सारणी 3- सा-24

नगरीय विस्तार एवं क्षेत्रफल

सारणी 3- सा-25

सीधी नगर पालिका परिषद क्षेत्र में जनसंख्या का आकलन

सारणी 3 - सा -26

ग्रामीण क्षेत्र जनसंख्या का आकलन

सारणी 3- सा-27

सीधी निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या वर्ष 2035

सारणी 3- सा-28

आवासीय इकाइयों की कमी वर्ष 2022

सारणी 3- सा -29

अनुमानित परिवार एवं आवास आवश्यकता

सारणी 3- सा-30

जल स्त्रोत अनुसार परिवारों की संख्या का विवरण

सारणी 3- सा -31

जल आपूर्ति आकलन

सारणी 3- सा-32

मल उपचार

सारणी 3- सा-33

प्रमुख वर्षा जल प्रवाह नालियाँ

सारणी 3- सा-34

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

सारणी 3- सा-35

कचरे का पृथक्करण

सारणी 3- सा-36

विद्युत कनेक्शन एवं खपत

सारणी 3- सा-37

शैक्षणिक संस्थानों का विवरण

सारणी 3- सा-38

शैक्षणिक सुविधाएँ

सारणी 3- सा-39

स्वास्थय सुविधाओं का विवरण

सारणी 3- सा -40

स्वास्थ्य सुविधाएँ

सारणी 3- सा -41

अपराधों का विवरण

सारणी 3 - सा-42

प्रस्तावित भूमि उपयोग 2035

सारणी 4- सा-1

निवेश इकाईयाँ

सारणी 4- सा-2

असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग की पुनर्स्थापना एवं

सारणी 4-सा-3 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2134

विवरण

सारणी क्रमांक

रिक्त भूमि का उपयोग

मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

सारणी 5- सा-1

वर्तमान मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

सारणी 5- सा-2

सारणी 6- सा-1 भू- उपयोग परिक्षेत्र

आवासीय भूखण्ड के विकास मापदण्ड

सारणी 6- सा-2

सारणी 6- सा-3 आवासीय विकास हेतु भू- खण्ड का आकार एवं फर्शी क्षेत्रानुपात

वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास मापदण्ड

सारणी 6- सा-4

वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक

सारणी 6- सा-5

सारणी 6- सा-6 सामुदायिक सुविधाओं/ सेवाओं हेतु नियमन

अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

सारणी 6- सा-7

सारणी 6-सा-8 उपयोग परिसर में स्वीकृत / स्वीकार्य गतिविधियाँ

सीधीः योजना क्रियान्वयन की लागत

सारणी 7- सा-1

प्रथम चरण के विकास संबंधी घटक

सारणी 7-सा-2

सीधीः प्रथम चरण लागत

सारणी 7- सा-3 2135

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

मानचित्र सूची

शीर्षक

मा. क्र.

1.1 Regional Setting

1.2 Location Map of Planning Area

1.3 PlanningArea

2.1 Satellite Images

2.2 Building Footprint (Central Area )

2.3 Slope

Soil Texture

2.4

2.5 Digital Elevation Model

Contour

2.6

2.7 Lithology

2.8 Groundwater Prospects

2.9 Earthquakes Zones

Land Value

2.10

Government Land

2.11

2.12 Geomorphology

2.13 Waterbody Buffer

2.14 Land Degradation

Road Buffer

2.15

2.16 Land Suitability(Model - 1 )

2.17 Land Suitability(Model -2)

2.18 Land Suitability (Model- 3)

3.1 Existing Landuse

3.2 Ward Map

Ward Wise Sex Ratio

3.3

3.4 Ward Wise Child Population (0-6)

Ward Wise Child Sex Ratio

3.5

3.6 Ward WiseSC/ST Population

3.7 Ward Wise Literacy

3.8 Ward Wise Work Participation

3.9 Ward Wise Population Density

3.10 Urban Sprawl

3.11 Existing Community Toilet

3.12 ExistingATM

4.1 Proposed Landuse

Central Area

4.2

4.3 Planning Unit

5.1 Existing Transport Network

5.2 Proposed Transport Network

7.1 FirstPhaseImplementation [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

2136

अध्याय -1 नगर परिचय, नियोजन एवं विकास संदर्भ

1.1 नगर परिचय

1.1.1 स्थिति

प्रदेश के विन्ध्य क्षेत्र मे स्थित 'चौहान खण्ड' के नाम से विख्यात एवं राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39 पर स्थित सीधी जिले का मुख्यालय है, तथा रीवा राजस्व संभाग के अन्तर्गत आता है । कैमोर पहाड़ियों से घिरा, वनो से आच्छादित, विद्युत एवं खनिज संपदा, विशेषकर कोयला भण्डारों के कारण सीधी राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है ।

संभागीय मुख्यालय से 80 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह नगर 24-24′ उत्तरी अक्षांश तथा 81-52 ′ पूर्वी देशांश पर समुद्र तल से 260 मीटर ऊँचाई पर स्थित है । यह नगर प्रदेश के रीवा, शहडोल, सिंगरौली उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर, प्रयागराज एवं छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर आदि नगरों से सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है । यह सड़क मार्ग से 615 किलोमीटर की दूरी पर राज्य की राजधानी भोपाल से तथा 300 किलोमीटर की दूरी पर जबलपुर से जुड़ा हुआ है ।

1.1.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

सीधी नगर में अधिकतर चौहान जाति के क्षत्रियों की बस्ती होने से इसे " चौहान खण्ड" कहा जाता है । प्राप्त अभिलेखों के अनुसार नरसिंह नाम के चौहान मैनपुरी से यहाँ आये तथा चोरहट के राव साहब ने उनको सीधी में 64 ग्राम तथा राव साहब वर्दी ने 29 ग्राम दिये यह सभी ग्राम उनके बतौर " मायप " में दिये गये थे । इन ग्रामों का कोई कर उन्हें नहीं देना पड़ता था । पूर्व से ही इस तहसील का सदर स्थान सीधी था । सम्राट अकबर के सुप्रसिद्ध मंत्री बीरबल जो उनके नवरत्नों में से एक थे की जन्मभूमि भी इसी तहसील के 'घोघरा' ग्राम में होना पाया जाता है । कुछ समय पश्चात् यह इलाका रीवा राज्य के अन्तर्गत आ गया ।

इस प्रकार सीधी तत्कालीन रीवा रियासत का अंग था तथा इस पर शासन जागीरदारों द्वारा किया जाता था , जिन्हे ' पवाई' कहते थे । इस क्षेत्र में बघेलों का राज्य था । सन् 1938 में सीधी को प्रशासकीय दर्जा प्राप्त हुआ तथा सन् 1949 में इसे विंध्यप्रदेश का जिला मुख्यालय घोषित किया गया एवं मुख्य अस्पताल , न्यायालय की स्थापना , कलेक्ट्रेट का निर्माण , सर्किट हाउस का निर्माण एवं जिला चिकित्सालय का निर्माण हुआ ।

1.1.3 क्षेत्रीय एवं उप क्षेत्रीय संदर्भ

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत् घोषित बुन्देलखण्ड- बघेलखण्ड प्रदेश परिक्षेत्र में रीवा , सतना, पन्ना , छतरपुर, सीधी तथा टीकमगढ़ जिले समाहित हैं । बुन्देलखण्ड- बघेलखण्ड प्रदेश परिक्षेत्र मध्यप्रदेश की उत्तरी सीमा का 2137

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

निर्धारण करता है । यह परिक्षेत्र सड़क मार्ग एवं रेलमार्ग द्वारा मध्यप्रदेश के साथ - साथ उत्तरप्रदेश से भी जुड़ा है ।

सीधी निवेश क्षेत्र बुन्देलखण्ड- बघेलखण्ड प्रदेश परिक्षेत्र के सीधी जिले में स्थित है । सीधी नगर सिंगरौली - रीवा प्रस्तावित रेल लाईन पर स्थित है । सीधी से सतना लगभग 131 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है , जहां से उत्तर एवं दक्षिण भारत के प्रमुख शहरों के लिये रेल सेवा उपलब्ध है । नगर की निकटतम हवाई पट्टी 08 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम अमरवाह में स्थित है ।

सीधी नगर रीवा एवं सिंगरौली से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39 द्वारा जुड़ा हुआ है ।

सीधी से अन्य नगरों की दूरी

सारणी 1 -सा -1

दूरी (कि.मी)

क्र.

समीपस्थ नगर

3

2

1

80

रीवा

1.

108

सिंगरौली

2.

131

सतना

3.

300

4.

जबलपुर

615

भोपाल

5.

1.2 भौतिक स्वरूप

1.2.1 भू-संरचना

सीधी नगर की अधिकांश बसहाट सूखा नाला एवं हिरन नाला के मध्य स्थित होकर उत्तर से दक्षिण दिशा में फैली हुई है । दो नालों के बीच स्थित होने के कारण नगर के मध्य से ' रिज लाईन' बनती है । भूमि का सामान्य ढाल उत्तर की ओर है । यहाँ की अधिकांश भूमि पहाडी और जंगली है एवं कृषि योग्य भूमि की कमी के साथ ही यहाँ की मिट्टी कंकरीली एवं पथरीली है ।

12.2 प्राकृतिक जल निकास

नगर में प्राकृतिक जल निकास की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है । नगर के जल का निकास मुख्य रूप से सड़को के किनारे व सड़को के ऊपर में होकर प्राकृतिक ढलान के द्वारा हिरन नदी व सूखा नाला मे मिलता है । आगे जाकर यह नाले सोन नदी मे मिलते है । बरसात का पानी , घरेलू अनुपयोगी जल मार्गो के किनारे खुली नालियों से बहता हुआ नाले मे मिल जाता है । इस कारण बरसात के दिनों मे बाढ़ की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, जिसे नालों की सफाई एवं उसके दोनों ओर वृक्षारोपण कर नियंत्रित किया जा सकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2138

A

Sidhi

PlanningArea

SIDHI

Km

RailwayLine

Forest

NationalHighway

DistrictBoundary

OtherRoad

MajorTown

StateHighway

Sidhl

River&WaterBody

1.1REGIONALSETTING

150Km

100Km

StateInstituteForTownPlanning 200Km

50Km

Source:SurveyOfIndia,Toposheet&MAPIT

Buffer(Km)

Legend

District-Sidhi

Scale 0 102030405060

JHARKHAND

BIHAR

CHATTISHGARH

RAMGARH

ARGWAN

CHITRANGI

DEVBAR

JANAKPUR

AMAR

BIDHI

50Km

150Km

DURAT

200Km

DEVTALABMAUGANJ

RAMPUR

300

☐DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

REWA

ELA

AMARPATAN

MANIKPUR

UTTARPRADESH100Km

MARBICHITRAKOOT

SHAHPUR

SATNA

BARHI

CHABI

ZA

MAIHAR

MANDLA

MANTONDH

JABALPUR

CHATARP 2139

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

1.2.3 जलवायु

नगर की जलवायु सामान्यतः समशीतोष्णी है । जुलाई से सितम्बर तक वर्षाऋतु नवम्बर से फरवरी तक शीत ऋतु एवं मार्च से जून तक ग्रीष्म ऋतु रहती है । अक्टुबर से ऋतु परिवर्तन होता है । गर्मी में यहाँ सबसे अधिक तापमान माह मई में 42 डिग्री से.ग्रे . तथा सबसे कम जनवरी मे 7 डिग्री से.ग्रे. पहुँच जाता है । वर्षा मुख्यतः जुलाई-अगस्त माह में ही होती है । औसत वर्षा 920.6 मिलीमीटर रिकार्ड की गई है । वर्षा के दौरान अधिकतर समय में हवा की दिशा दक्षिण - पश्चिम से उत्तर- पूर्व की ओर रहती है । शीत ऋतु में यहाँ का औसत तापमान दिन के समय 20 से 24 डिग्री तक रहता है ।

1.3 नियोजन हेतु प्रयास

सीधी विकास योजना 2021 अनुमानित जनसंख्या 1.05 लाख हेतु मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत् आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 3-95 / 32 / 2006 दिनांक 17.09.2008 द्वारा म.प्र. राजपत्र दिनांक 03.10.2008 में प्रकाशित होकर प्रभावशील की गई थी ।

"Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation " ( AMRUT) योजना में सुदूर संवेदन तकनीक एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करना सुनिश्चित किया गया है । तत्कथित मानकों के अनुसार सीधी नगर के क्षेत्रीय महत्व को दृष्टिगत रखते हुए , वर्ष 2035 की आवश्यकताओं को आधार मानकर सुनियोजित विकास योजना के प्रस्ताव सृजित किए गए हैं । इन योजना प्रस्तावों में नगर के अनुरूप आवासीय , वाणिज्यिक , मिश्रित , औद्योगिक , सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, सार्वजनिक उपयोगिताऐं एवं सेवाएँ , आमोद -प्रमोद, यातायात एवं परिवहन के साथ ही नगर की अधोसंरचना के प्रस्ताव दिए गए हैं । यह योजना वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या 1.5 लाख को आधार मानकर तैयार की गई है एवं तदनुसार ही यातायात एवं अधोसंरचना के उन्नयन को भी ध्यान में रखा गया है ।

1.4 नियोजन के लक्ष्य एवं उद्देश्य

नियोजन की अवधारणा में समयानुसार बदलाव आया है । विकास योजना तैयार करना , अब संतुलित विकास पर केन्द्रित है । सीधी विकास योजना 2035 तैयार करते समय अमृत योजना की रूपरेखा एवं मानकों के आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक आँकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण कर प्रस्ताव दिये गये हैं । सीधी विकास योजना 2035 में निम्न उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को ध्यान में रखा गया है :

1. नगर के आबादी क्षेत्र में स्थित वाणिज्यिक एवं आवासीय दबाव को कम करने हेतु नवीन आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रस्ताव ।

2. वर्तमान एवं भावी यातायात की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम परिभ्रमण संरचना ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2140

3. नगर के भावी औद्योगिक विकास प्रदान करने हेतु कृषि आधारित उद्योगों हेतु प्रावधान ।

4. नगर का क्षेत्रीय वाणिज्यिक केन्द्र के रूपरूप में विकास ।

5. नगर के पर्यावरण संतुलन एवं संरक्षण हेतु चारों ओर स्थित पहाड़ियों के क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं भू- दृश्यीकरण ।

1.5 निवेश क्षेत्र

1.5.1 सीधी निवेश क्षेत्र

सीधी नगर हेतु सर्वप्रथम निवेश क्षेत्र का गठन म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 13 (1 ) अंतर्गत् म.प्र. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1095 - एफ -36 / तैतीस / 74 दिनांक 02.04.1974 द्वारा हुआ था ।

सीधी निवेश क्षेत्र अंतर्गत नगर पालिका परिषद क्षेत्र के अतिरिक्त 23 ग्राम सम्मिलित किये गये जिनका कुल क्षेत्रफल 6120.85 हेक्टेयर है ।

सीधी निवेश क्षेत्र

ग्राम का नाम क्र.

2

1

सारणी 1 - सा-2

जनसंख्या 2011 क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

4

3

(अ) नगर पालिका परिषद सीधी क्षेत्र

सीधी कला 1.

2.

जमोड़ी खुर्द

3.

मधुरी कोठार

अधियार खोह 4.

करौदिया दक्षिण टोला 5.

करौदिया उत्तर टोला 6.

अमहा

7 .

कोतर कला 8.

डैनिहा 9.

मड़रिया 10.

11.

सीधी खुर्द

कोटहा 12.

योग

101.99

258.34

178.43

28.39

163.40

167.01

54331

64.30

224.33

109.64

55.31

184.95

71.72

54331

1607.80

(ब) ग्रामीण क्षेत्र

नौगवाधीर सिंह 1

जमोडीकला 2.

2359

405.96

1330

306.06 2141

मध्यप्रदेश राजपत्र,

दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 [

Singrau

Singraul

RallwayLine

PlanningAreaBoundary

NationalHighway

Bypass

BulltupArea

VillageBoundary

WaterBody

MajorRoad

StateHighway

Legend

StateInstituteForTownPlanning SidhiPlanningArea

Maugan)

Madwa

Km

3

Kurrwal

2

1.2LOCATIONMAP

Scale

0

BuncerkhandBegehanaRegon

NamadeTapliRegior

JabalpurFortResourceRegon

GwaliorAgroFlogen

indoreAgroindustriesRegion

BhopalRajdhanRegion

Futevi&MeningCentralSatpuraRagion

UnePatruchemical&IndustrialRegion

RegionsofMadhyaPradesh

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

BundelkhandBaghelkhandRegion

MadhyaPradesh [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2142

जनसख्या 2011 क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

ग्राम का नाम क्र.

2

1

जमोड़ी सेंगरान 3.

पनवार सेगरान 4.

5.

मुठिगवां कला

6 .

मुठिगवां खुर्द

पड़रा

7.

रामगढ

8.

खैरही

9.

10.

रामपुर

सोनारवाड 11.

12.

विजयपुर

हिनौता

13.

14.

पडैनिया खुर्द

पडैनिया कला 15.

पडैनिया पवाई 16.

विसैधा टोला 17.

18.

जोगीपुर उत्तर टोला

19. जोगीपुर दक्षिण टोला

गाड़ा बबन सिंह 20.

नौढिया

21.

22.

मधुरी पवाई

23.

कोतरखुर्द

योग-

योग-(अ)+(ब)

4 3

894 122.57

1542 170.41

811 150.93

286 31.77

4210 553.00

1493 104.40

691 135.53

2247 190.87

567 130.62

969 67.14

668 31.27

1408 135.34

53 20.86

592 61.14

433 80.41

402 97.68

1139 190.43

2014 538.62

4307 591.75

473 207.95

202 183.63

29090 4513.00

83421 6120.85

स्त्रोत : - भारत की जनगणना 2011 एवं भारतीय भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण ।

टीपः सीधी निवेश क्षेत्र हेतु प्रभावशील विकास योजना 2021 में सम्मिलित ग्रामों का क्षेत्रफल राजस्व अभिलेखों के अनुसार 5839.95 हेक्टेयर अंकित किया गया था । वर्तमान में विकास योजना 2035 हेतु सेटेलाइट इमेज एवं ग्राम सीमा के डिजिटल मानचित्र के आधार पर निवेश क्षेत्र के कुल वास्तविक क्षेत्र को प्रगणित किया गया है , जिसके अनुसार निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 6120.85 हेक्टेयर होता है , इसलिए विकास योजना तैयार करने के उद्देश्य से 6120.85 हेक्टेयर क्षेत्रफल को मान्य करते हुए विकास योजना के प्रस्ताव दिए गए हैं ।

2143

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

1.5.2 नगर पालिका परिषद सीधी

सन् 1947 मे तत्कालीन रीवा रियासत द्वारा सर्वप्रथम सीधी नगर पालिका परिषद का गठन किया गया, जिसमें कोटहा, कोतरकला तथा अमहा गाँव को सम्मिलित किया गया था । इसके बाद सन् 1953 में नगर पालिका परिषद की सीमा का विस्तार किया गया, जिसमें पूर्व में सम्मिलित ग्रामों के अतिरिक्त ग्राम डैनिहा तथा सीधी खुर्द को सम्मिलित किया गया । सन् 1975 में पुनः करौदिया उत्तर टोला , करौदिया दक्षिण टोला को सम्मिलित किया जाकर नगर पालिका परिषद सीमा का विस्तार किया गया । इसके पश्चात् वर्ष 1995 एवं 2003 में भी नगर पालिका परिषद सीमा में वृद्धि की गई । वर्तमान में नगर पालिका परिषद में 24 वार्ड है । नगर पालिका परिषद का क्षेत्रफल 1607.80 हेक्टेयर तथा 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 54331 है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2144

Sidhi

PlanningArou

RailwayLine

MunicipalAreaBoundary

NationalHighway

PlanningAreaBoundary

Bypass WaterBody

VillageBoundary

StateHighway

MajorRoad

StateInstituteForTownPlanning

Km

1.3PLANNINGAREA

Legend

Source:DirectorateofTown&CountryPlanning MadhyaPradesh,Bhopal

Scale District-Sidhi

SIDHIDEVELOPMENTPLAN2035

Singrauli

JoglpurNorthTola

JogipurSouthTola Sing

NH-39

BisaindhaTole

dainiyeniyaKalan

Hinauta Vijaypur

Sonarvard

GadaBabansingh

Padalniyakhurd

mgart

Dalniha

Mauganj

Khurd

Kotaotar

SH-17

SidhiKalan

Khairahi

Modariya

Kotar

Kotaha

Amaha

Rampur

AdhiKhurd

Naudhlya

Padra

KaraundiyaNorthTola

Madhuri

Kothar

Karaundiya

Bypass

Khurd

Domha

JarnodiKhurd

MadhuriPawal

MuthigawanKal Man

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Kurrwah

Sengram

JamodiKalan

Shahdol

JamodiSengram

NaugwanDhirsingh

dewe

човек на

пост посен

пасом посм

пивом

после повим

من

بطلت مطعم

باما 2145

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

अध्याय-2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली एवं नियोजन दृष्टिकोण

2.1 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग

भूमि सम्पूर्ण पर्यावरण का एक घटक है एवं मानव बस्तियां बसाने हेतु भूमि की आवश्यकता होती है । जिस भूमि पर नगर की बसाहट है, उसका संलग्न भूमि पर हुआ प्रभाव , जो भूमि उपयोग परिवर्तन के फलस्वरूप होता है, इस बात का प्रमाण है कि पर्यावरण के इस महत्वपूर्ण घटक, अर्थात् भूमि का उपयोग, मानव सभ्यता द्वारा नियोजित दृष्टिकोण से किया गया है अथवा नहीं ।

सीधी नगर का विकास पूर्व एवं पश्चिम दिशा में राष्ट्रीय राजमार्ग के निकट हुआ है । इसके अतिरिक्त विगत वर्षों में ग्राम हिनौता, विजयपुर, सीधी कलां , पडरा एवं नौगवां धीरसिंह में निम्नघनत्वीय आवासीय विकास हुआ है । उत्तर दिशा में केमौर पहाड़ियां होने से विकास अवरूद्ध हुआ है एवं इसके फलस्वरूप मड़वास मार्ग एवं बायपास मार्ग पर विकास तीव्रगति से हो रहा है ।

सीधी पंजादरी एवं कालीन बुनकर हेतु विख्यात है । जिले के अंतर्गत 40 पंजादरी एवं कालीन बुनने की इकाईयां स्थापित हैं । इसके अतिरिक्त चावल एवं अरहर तथा पत्थर तोड़ने की इकाईयां नगर के निकट पायी जाती हैं । इन्हीं कारणों से नगर विकास की गत वर्षों में संभावनायें बढ़ी हैं, फलस्वरूप नगर की विकास योजना के पुनर्विलोकन की आवश्यकता है ।

पर्यावरण की दृष्टि से नगर नियोजन, भूमि का उपयोग सुसंगत आधार पर किया जाना चाहिए । उपरोक्त संदर्भ में सीधी नगर की विकास योजना के पुनरीक्षण के समय आवश्कतानुसार संशोधन, जनसंख्या वृद्धि तथा नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने की दृष्टि से किया गया है ।

नगर का विकास , उसके भौतिक स्वरूप एवं मानवीय प्रयासों पर निर्धारित होता है । सीधी नगर की वर्तमान आकृति एवं आकार निर्धारित करने में नगर में स्थित गोपालदास बांध , उत्तर में स्थित पहाड़ियां तथा मार्ग संरचना की महत्वपूर्ण भूमिका है । विकास योजना में विद्यमान पहाड़ियों पर सघन वृक्षारोपण, भू- दृश्यीकरण , पर्यावरण संरक्षण तथा तालाबों के जलग्रहण क्षेत्र का संरक्षण एवं विकास, यातायात स्वरूप का उन्नयन एवं अधोसंरचना विकास के प्रस्ताव भी विकास योजना में दिये गए हैं, जिससे कि वर्तमान जनसंख्या के साथ- साथ भावी पीढी को भी स्वच्छ वातावरण तथा सामंजस्य स्थापित करने वाली अधोसंरचना उपलब्ध हो सके ।

भारत सरकार आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा " Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation " (AMRUT) योजना की शुरूआत जून 2015 में [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2146

हुई । अमृत योजना का लक्ष्य राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में देश के सभी शहरों में परिवारों को बुनियादी सेवायें अर्थात् जल आपूर्ति, सीवरेज कनेक्शन , बिजली, शहरी परिवहन, हरित क्षेत्र इत्यादि मुहैया कराने एवं सुख - सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अधोसंरचना का सृजन करना है , जिससे विशेषतः गरीबों और वंचितों सभी के जीवन स्तर में सुधार होगा । इस योजना की उपयोजना के अन्तर्गत् विकास योजना में सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग ) एवं भौगोलिक सूचना पद्धति (जी.आई.एस. तकनीक) का उपयोग कर, विकास योजना तैयार करने के मापदण्ड ( Design & Standards ) दिये गये हैं ।

विकास योजनाओं को तैयार करने हेतु सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग ) एवं भौगोलिक सूचना पद्धति (जी.आई.एस. तकनीक) का महत्वपूर्ण योगदान है । इन पद्धतियों से भूमि उपयोग सर्वेक्षण तथा विभिन्न प्रकार के आँकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण कम समय में, विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकता है एवं भावी नियोजन हेतु विभिन्न प्रकार के विकल्प उपलब्ध कराये जा सकते हैं । इसके आधार पर नियोजकों को सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कर भावी विकास हेतु भूमि उपयोगों को प्रस्तावित करने में तथा विकास मापदण्डों को निर्धारित करने में आसानी होती है ।

2.1.1 अमृत योजना

"Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation " ( AMRUT) योजना की उपयोजना के मुख्य उद्देश्य हैः

1. भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करते हुए भूमि उपयोग मानचित्र एवं जियोरिफरेंस आधार पर मानचित्र तैयार करना ।

2. अमृत योजना के मापदण्डों अनुसार जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करना ।

3. Urban and Regional Development Plans Formulation and Implementation (URDPFI ) गाईडलाईन के मानकों को समाहित करना ।

2.1.2 सुदूर संवेदन

सुदूर संवेदन तकनीक के अंतर्गत् भारतीय सुदूर संवेदन केन्द्र हैदराबाद से प्राप्त वर्ल्ड व्यू II (World View II ) के उच्च आवर्धन उपगृह चित्रों का उपयोग थीमेटिक मानचित्र तैयार करने हेतु किया गया है । उपग्रह चित्रों का उपयोग अमृत योजना के अन्तर्गत 1 :4000 पैमाने पर आधार मानचित्र तैयार करने हेतु किया गया है । अमृत योजना में उपग्रह चित्रों के मानक , सारणी 2 - सा-1 में दर्शाये गये हैं ।

2147

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

उपग्रह चित्रों के मानक

Value S.No. Description

3 2

1

0.5 meters or better 1

Spatial Resolution

2

Spectral Resolution

सारणी 2- सा-1

Remarks

4

IR band is optional

PAN Sharpened (Bands: Panchromatic, Red , Green, Blue and Near Infrared )

Less than 1/4th of pixel size

3

Band to Band registration

10 bit or better 4 Radiometry

Nearest Neighbourhood 5

Image Resampling

Hilly areas : Stereoscopic

PlainAreas : Monoscopic Highly

Monoscopic/ Stereoscopic

6

Need of Stereoscopic to be reviewed case by case . If the city is built on terrain slope more than 15 degrees .

Less than 10 degree from nadir

Monoscopic data view angle

Stereoscopic

In specific cases , maximum of up to 15 degrees view angle shall be allowed

Base to Height ( B/H ) ratio: 0.6

Oneof the stereo image view angle should be less than 10 degrees from nadir

7 Product type

Ortho -kit data with RPCs

Image data should be associated with corresponding Rational Polynomial Coefficients ( RPCs )

हैदराबाद

एन.आर.एस.सी.

स्त्रोतः-

2.1.3 भौगोलिक सूचना प्रणाली

भौगोलिक प्रणाली कम्प्यूटराईज पद्धति से सभी भौगोलिक जानकारियों को संयुक्त रूप से उपलब्ध कराती है , जिसका वैज्ञानिक विश्लेषण संभव है । भौगोलिक सूचना प्रणाली , प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण के व्यवस्थापन, क्षेत्रीय योजना प्रस्ताव एवं अन्य भौगोलिक संदर्भ में निर्णय लेने में उपयोगी है । अमृत योजना में विभिन्न स्पेशियल लेयर्स ( spatial layers ) को क्लास तथा सब - क्लास ( classes and sub classes) में विभाजित किया गया है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2148

इनका उपयोग विकास योजना तैयार करने में किया गया है, जो कि सारणी 2 - सा-2 में दर्शाया गया है ।

स्पेशियल लेयर्स की क्लासेस एवं सब- क्लासेस

SpatialLayers

सारणी 2- सा-2

Classification based on Use & Attributes

Source for Spatial

data generation

S. No.

2

1

1 Baselayers

1. Road

Sub Classes Classes

5

4

3

16

3

Very high resolution

satellite data

2. Bridges

3. WaterBodies

Urban Land use/Land cover 2

48

22

Very high resolution

satellite data

3 Building Footprints

46

16

VeryHigh

Resolution satellite

data

4    DigitalElevation Model (DEM )      CARTO DEM - NRSC ,
                                                                 1            1
     Type: Digital Terrain Model ( DTM ) ISRO
5    Cadastral Layer                                             1

State Revenue

Department

Boundaries

6

1. Planning Boundaries

1

1

Town& Country

Planning

1

1

Urban Local Bodies

2.Municipal Boundaries

स्त्रोतः- एन.आर.एस.सी. हैदराबाद

2.2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली

सीधी विकास योजना 2035 के प्रस्ताव तैयार करने का मुख्य उद्देश्य है- संतुलित एवं सुनियोजित विकास तथा स्थायी एवं पूर्ण क्षमतायुक्त नगरीय उपलब्ध क्षेत्र का विकास करना । तकनीकी दृष्टि से सुदृढ़ एवं पर्यावरण की दृष्टि से सुसंगत विकास योजना तैयार करने हेतु , पर्यावरण के सभी घटकों पर विचार किया गया है जो आज विद्यमान है , अर्थात् नैसर्गिक पर्यावरण एवं भविष्य में होने वाली बसाहट जो अत्यावश्यक है । भूमि उपयोग मानचित्र के प्रावधान लचीले होना आवश्यक है , जिससे बदलती परिस्थितियों का समायोजन हो सके । अतः स्थायी एवं पूर्ण क्षमता युक्त भूमि उपयोग तैयार करने , नगर एवं परिक्षेत्र हेतु प्राकृतिक , भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं पर विचार किया जाना चाहिये । इसके साथ ही , यह भी लक्ष्य रखा गया है कि प्रस्ताव , भूमि उपयोग क्षमता के 2149

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भागग 1 ]
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  PlanningArea
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Km                                                                                     StateInstituteForTownPlanning Source:Bhuvan&NRSC
                    SIDHIDEVELOPMENTPLAN2035 2.1SATELLITEIMAGES              Legend      PlanningAreaBoundary                                                                                                                                                                                                                 Scale
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         00.511.522.53 District-Sidhi
  WORLDVIEW-II(2018)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Note:SatelliteImagesareDepictedinTrueColourComposite
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal
                        LISS-III(2015)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Note:SateliteImagesareDepictedinFalseColourComposite

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2150

आधार पर हो । एकीकृत विकास योजना तैयार करने हेतु निम्नलिखित घटकों के संबंध में विस्तृत जानकारी आवश्यक है-

धरातल विशेषताएँ

भौतिक स्थिति, कंटूर, सामान्य अथवा अत्याधिक ढलान, भूगर्भ विशेषताएँ , मिट्टी की विशेषताएँ एवं गहराई, भूमिगत जल स्त्रोत, जलप्लवित क्षेत्र, सघन कृषि भूमि, वन क्षेत्र, जलीय जीवन, तापमान , हवा , बारिश एवं सूर्य के प्रवास का मार्ग ।

भूमि उपयोग वितरण

नगरीय विस्तार , कृषि एवं अनुपयोगी भूमि, वन क्षेत्र के अधीन भूमि, उत्तम भू- दृश्यीकरण , स्थल , नगरीय भूमि उपयोग जैसे आवासीय , मिश्रित, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, आमोद प्रमोद, यातायात , रिक्त क्षेत्र जो आगामी विकास हेतु उपलब्ध हैं , प्रत्येक उपयोगों के प्रकार एवं सघनता ।

जनसंख्या विशेषताएँ

आयु समूह, लिंगानुपात, आवर्जन वितरण , भावी जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, मजदूर एवं गैर मजदूर तथा व्यवसायिक संरचना ।

आर्थिक गतिविधियाँ

कृषि, उद्यानिकी एवं अन्य भूमि आधारित गतिविधियाँ , आर्थिक धरातल समस्याएँ एवं संभावनाएँ , वाणिज्यिक क्षेत्र का वितरण , व्यापार का आकार, स्थानीय संस्था की वित्तीय स्थिति, संस्थाएं एवं आगामी विकास हेतु संभावनाएं ।

यातायात विशेषताएँ

वर्तमान सेवाओं के प्रकार एवं क्षमताएँ , माल वाहन , निजी वाहन, सार्वजनिक वाहन, सायकल पथ , पदचारी पथ , जलाशय , रेलवे , वायु सेवा, केन्द्रीय सुविधायें एवं यातायात संरचना ।

आवास विशेषताएँ

उपलब्ध संख्या एवं भवनों की स्थिति, सक्रिय आवश्यकता, झुग्गीवासियों की आवश्यकताएँ एवं उसका निराकरण, भूमि तथा वित्तीय स्थिति ।

सार्वजनिक सेवाएँ

पेयजल वितरण एवं आवश्यकता , मलवहन प्रणाली , विद्युत प्रदाय, संचार सेवाएँ ।

2151

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

सार्वजनिक सुविधाएँ

शैक्षणिक संस्थाएँ , आमोद - प्रमोद क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवाएँ , वाणिज्यिक क्षेत्र ।

अतः एकत्रित की गयी जानकारी व एकीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत् वर्ल्ड व्यू ॥ (World View II ) उपग्रह चित्रों के आधार पर अमृत योजना निम्नलिखित उद्देश्य पर निर्धारित है , जिसमें Urban and Regional Plan Formulation and Implementation (URDPFI ) गाईडलाईन के अन्तर्गत समावेशी नियोजन अवधारणा सम्मिलित हैं ।

2.2.1 उद्देश्य

भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना

वर्ल्ड व्यू-II (World View -II ) उच्च आवर्धन उपग्रह द्वारा प्राप्त जानकारी जो श्रेणी- ॥ को दर्शाती है , नगरीय भूमि उपयोग का मानचित्र तैयार करना , जिसमें आवासीय , मिश्रित , वाणिज्यिक , औद्योगिक , सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, सार्वजनिक उपयोगिता आमोद प्रमोद एवं यातायात भूमि उपयोग अंकित हो ।

बसाहट के विस्तार का मानचित्र तैयार करना

विभिन्न स्थितियों पर, उपग्रह से उपलब्ध जानकारी के आधार पर, नगर का विकास , क्रमशः विभिन्न समयावधि में हुआ है, का मानचित्र तैयार करना ।

1. संपूर्ण सीधी नगर के लिए यातायात मानचित्र तैयार करना ।

2. नैसर्गिक आपदाओं का, जैसे बाढ़, भूमि कटाव , भूकम्प से संबंधित क्षेत्र इत्यादि का मानचित्र तैयार करना ।

3. जल स्त्रोत , नैसर्गिक जल प्रवाह प्रणाली, जलाशय , ढलान , मिट्टी के प्रकार का मानचित्र तैयार करना ।

4. नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का मानचित्र तैयार करना एवं जिस भूमि का संरक्षण करना है , उसका मानचित्र पर अंकन करना ।

5. प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना ।

जनगणना के आँकड़े

अनुमानित जनसंख्या का निर्धारण करने हेतु, जनगणना वर्ष 1991 , 2001 एवं 2011 के आँकड़ों का विकास योजना में उपयोग किया गया है ।

2.2.2 कार्यप्रणाली

सीधी नगर की अमृत योजना के अनुसार जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करने हेतु अंगीकृत कार्यप्रणाली प्रस्तुत है । अमृत योजना के अन्तर्गत एन.आर.एस.सी. हैदराबाद से प्राप्त स्थल मानचित्र से बिल्डिंग फुटप्रिंट तैयार कर स्थल पर सत्यापन कर [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2152

अमृत मानकों के अनुसार आँकड़े एकत्रित कर, सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर जी.आई.एस. आधारित विकास योजना हेतु आधार मानचित्र तैयार किया गया । विकास योजना तैयार करने हेतु कार्यप्रणाली विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है: -

उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली

World View II Satellite Data

Acts & Rules

Ancillarydata

GIS Layers

T&CP Act 1973

Population

Projection

DataVetting and Correction

MP Bhumi Vikas Niyam 2012

Demography

&Socio

Economic data

Thematic Mapping

AMRUT Guideline

Infrastructure

Geomorphology

Urban Sprawl

Landuse

Land Allocation

Soil

GAP Analysis

Slope

RoadBuffer

V

Drainage Buffer

Comprehensive Urban land Suitability Map

Weightage Analysis

Suitability Index

Land Available forPlanning

Proposed Landuse Allocation

DraftDevelopment Plan 2153

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

2.3 अमृत मानकों की व्याख्या

अमृत मानकों के अनसार , सीधी जिले के विभिन्न विभागों से आँकड़े एकत्रित किये गये है । इन आँकड़ों में नगर की भौगोलिक जानकारी , जनसांख्यिकी आँकड़े, औद्योगिक पहलू, अधोसंरचना जिसमें शैक्षणिक, स्वास्थ्य, संचार , इत्यादि सम्मिलित हैं । जल प्रदाय, जल - मल निकास , ठोस अपशिष्ट प्रबंधन , आपदा प्रबंधन, परिवहन, पर्यावरण , पर्यटन एवं राजस्व से संबधित इत्यादि जानकारी सम्मिलित है ।

2.3.1 थीमेटिक मानचित्रीकरण (Thematic Mapping )

विकास योजना तैयार करने हेतु किए जाने वाले विश्लेषण में उपयोग किए जाने हेतु विभिन्न थीमेटिक मानचित्र तैयार किए गये हैं, जिनकी कार्यप्रणाली बिन्दु क्रमांक 2.2.2 में स्पष्ट की गई है ।

2.3.1.1 यातायात संरचना

अमृत योजना के मानकों के आधार पर उपग्रह चित्र आधारित वर्तमान यातायात मानचित्र तैयार किया गया, जिसमें निम्न मानकों को आधार मानकर वर्गीकृत किया गया है, जिसे सारणी 2 - सा -3 में दर्शाया गया है ।

जियो-स्पेशियल डाटा (मार्ग)

CLASS CODE

S.No

3

2

1

01-01

01-02

01-06

01-08

01-09

Road 1

01-10

01-11

01-12

01-15

01-17

03-01

3

03-03

Bridges

03-04

स्त्रोतः- एन.आर.एस.सी. हैदराबाद

2.3.1.2 भूमि उपयोग /भूमि आच्छादन

सारणी 2- सा-3

SUB-CLASS

4

National Highway

StateHighway

Bypass

Serviced road

Major City Road#

Minor City Road #

Other Public Road

Other Private Road

Villageroad

Cart rack

Culvert

Bridge across river

OverBridge

राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र (एन.आर.एस.सी.) हैदराबाद से प्राप्त उच्च आवर्धन लगगह चिन्नों पर आधारित बिल्डिंग फुतपिंत के रणयोग को आधार मानकर, सीधी नितेश [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2154

क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र स्थल सत्यापन के उपरांत तैयार किया गया । भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करते समय अमृत योजना में दिए गये वर्गीकरण प्रणाली को अंगीकृत किया गया । अमृत योजना के अंतर्गत् नगरीय भूमि उपयोग वर्गीकरण प्रणाली सारणी 2 - सा-4 में दर्शायी गई है ।

जियो- स्पेशियल डाटा (बिल्डिंग फुटप्रिंट)

CLASS CODE

S.No

3

2

1

Residential 06-04

1

07-01

07-02

07-03

07-04

07-05

07-06

Commercial 07-07

2

07-08

07-09

07-11

07-12

07-13

07-14

08-08

Industries 3

08-11

09-01

09-02

Mixed 09-07

4

09-09

09-10

10-01

10-02

Educational 10-03

5

10-05

10-06

11-01

11-02

11-03

Health Services 6

11-04

11-05

11-06

12-01

7

Central Govt . Property

12-02

सारणी 2- सा- 4

SUB-CLASS

4

House

Retail

Wholesale

General Business

Hotel / Lodge/ Restaurant

Shopping Centre / Mall

Multiplex / Cinema

Function Hall / Marriage Garden

Warehouse

StorageGodown

Petrol Pump / LPG filling station

Informal Shop

Hostel

Market ( Daily & Weekly ) / Mandi

Agro based & Food Processing

Other Industries

Residential & Commercial

Residential & Household Industry

Commercial & Educational

Residential & Commercial & Institutional

Residential & Commercial & Health Services

School

College

University

Anganwari

Training Institute

Govt. Hospital

Private Hospital

Diagnostic Centre

Clinic/Dispensary

Nursing Home

Primary/Community Health Centre

CG Office

CG Quarter 2155

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

CLASS S.No CODE

3

2

1

13-01

8

State Govt . Property

13-02

9

14-01

Railway

15-01

15-02

15-03

15-05

15-07

15-08

15-09

15-10

Public&Semi- public 10

15-11

15-13

15-14

15-17

15-25

15-26

15-29

15-32

16-01

16-02

Religious 16-03

11

16-04

16-09

17-02

17-05

12

17-06

Recreational

17-08

17-09

17-11

18-01-01

Public Utilities 18-01-02

13

18-04-02

SolidWasteManagement 14 19-03

Communication 20-04

15

24-01

16

24-02

Transportation

Rural 26-02

17

33-09

33-10

18

Others 33-11

33-13

स्त्रोतः- एन.आर.एस.सी. हैदराबाद SUB-CLASS

4

SG Office

SG Quarter

Railway Property

Private Office

Banks

CreditSociety

PoliceStation

Jail

Crematorium Burial Groun /GraveYard

Guesthouse

CommunityHall

Dharmashala

Auditorium

Convention Centre

Art Gallery & Cultural Centre

Public/Community Toilet

Social Welfare Centre

NightShelter

Govt.Hostel

Temple

Mosque

Idgah

Church

Aashram/Math/Bhojanshala

Park

Sports Centre

Gymnasium

Stadium

Planetarium

OpenAir Theatre

Water Treatment Plant

Water Pumping Station

Electric Sub-Station

Recycling Plant

Satellite & Telecommunication Centre

Bus stand /Terminus

Railway Station

House

Farm house

Dairy farm

Poultry farm

Slaughter House [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2156

A

Sidhi

PlanningArea

Km

Communication

0.15

Transportation

Recreational

Educational

Commercial

Residential

Industrial

Religious

NationalHighway

Public&Semi-public

MajorRoad

PublicUtilities

StateHighway

CentralGovt.Property

WaterBody

HealthBervices

StateInstituteForTownPlanning Mixed

SolidWasteManagement

BusStand

StateGovt.Property

-VillageBoundary

Legend

Source:BuildingFootprintGeospatialData-AMRUT SurveybySITOP&T&CP

SIDHIDEVELOPMENTPLAN2036

District-Sidhi

Scale

2.2BUILDINGFOOTPRINT(CENTRALAREA)

Singraull

10

KotarKalan

Mauganj

1000200

Kotaha

Rewa

DirectorateofTownوساسیپلایسیستمیکهMadhyaPradesh,Bhopale

Π

KeraundiyaNorthTola

KaraunchyaSouthTola

INSTALAC 2157

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

2.3.1.3 ग्राम/वार्ड सीमा

आयुक्त भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त द्वारा प्रदेश के भू-अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है । भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त से प्राप्त डिजिटल खसरा मानचित्रों का उपयोग कर ग्राम सीमा मानचित्र तैयार किया गया । भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग कर ग्राम मानचित्रों से निवेश क्षेत्र की सीमा निर्धारित की गई । नगर पालिका परिषद् से प्राप्त वार्ड मानचित्रों के आधार पर नगर पालिका परिषद् सीमा का वार्ड मानचित्र तैयार किया गया । अन्य सीमाओं हेतु भारतीय सर्वेक्षण विभाग के 1: 30000 तथा 1 : 25000 मापमान पर तैयार टोपोशीट का उपयोग किया गया । उक्त मानचित्र का उपयोग एकीकृत वार्ड आधारित विभिन्न जानकारी तैयार करने में किया गया है । जनसंख्या के आँकड़े जो भारत की जनगणना 2011 से प्राप्त किए गए , उनका ग्राम मानचित्रों से संबंध स्थापित किया गया ।

थीमेटिक मानचित्र भौगोलिक सूचना प्रणाली के अंतर्गत् उपग्रह चित्रों के विश्लेषण के आधार पर सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग ) का उपयोग कर डिजीटाईज कर सीधी निवेश क्षेत्र के साथ समन्वित किए गए हैं । क्षेत्र के सांख्यिकी आँकड़े भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से ही ज्ञात किये गए हैं । अमृत योजना के अंतर्गत् विभिन्न सीमाओं की वर्गीकरण प्रणाली सारणी 2- सा -5 में दर्शायी गई है ।

सीमाओं का वर्गीकरण

सारणी 2-सा-5

SUB-CLASS

CLASS

CODE

S.No.

4

3

2

1

Village Boundary

Administrative Boundaries

37-05

1.

Planning Area Boundary 38-01

2.

Planning Boundaries

Sidhi Municipal Boundary 39-01

Municipal Boundaries

3.

स्त्रोतः- एन.आर.एस.सी. हैदराबाद

2.3.1.4 ढलान

भारतीय सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त टोपोशीट के आधार पर एवं मेप आई.टी. ( Madhya Pradesh Agency for Promotion of Information Technology) से प्राप्त Carto - DEM (Cartosat - 1 derived Digital Elevation Model ) के आधार पर ढलान मानचित्र तैयार किया गया । ढलान के निर्धारण हेतु ग्रिड पद्धति एवं निम्नलिखित समीकरण इसका आधार है ।

ढलान का प्रतिशत = (ऊँचाई में अंतर / दूरी में अंतर ) X 100

निवेश क्षेत्र में प्राकृतिक संरचना के अन्तर्गत ढलान के विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने में महत्वपूर्ण है । ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत् क्षेत्रफल सारणी 2- सा -6 में दिया गया है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2158

ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत क्षेत्रफल

क्र.

सारणी 2-सा-6

क्षेत्रफल (प्रतिशत)

क्षेत्रफल (हे० में)

ढलान (प्रतिशत)

2 1

<1 1.

1-3 2.

3-5 3.

4.

5-10

योग

स्त्रोतः- भारतीय भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण

2.3.1.5 मृदा

4

3

51.23

3135.70

41.04

2512.00

4.53

277.15

3.20

196.00

100.00%

6120.85

संपूर्ण जिले के मिट्टी के प्रकार का मानचित्र , भारत की मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण विभाग Soil & Land Use Survey of India ( SLUSI ) , जो मृदा के सर्वेक्षण का कार्य करती है , से प्राप्त जानकारी पर आधारित हैं । उक्त मानचित्र तैयार करने में सुदूर संवेदन प्रणाली एवं मृदा प्रोफाईल के विश्लेषण (मिट्टी की जो उपयोगिता निर्धारित करती है) का उपयोग किया है । मृदा के विभिन्न घटकों के आधार पर भूमि का कटाव मानचित्र , मिट्टी की बनावट का मानचित्र तथा मिट्टी की गहराई का मानचित्र तैयार किया गया ।

सीधी निवेश क्षेत्र में मिट्टी की जानकारी एम.पी.आर.एस.ए.सी. भोपाल (स्त्रोत- एन. बी.एस.एस. एवं एल.यू.पी. ) के आधार पर अध्ययन कर, प्रत्येक प्रकार की मिट्टी को विभाजित किया गया है । इससे मिट्टी की संरचना संबंधी मानचित्र तैयार किया गया है ।

मृदा विश्लेषण

सारणी 2- सा-7

क्षेत्रफल (प्रतिशत) क्षेत्रफल (हे० में)

क्र.

मिट्टी की संरचना

2

1

1

Water Body

2

Coarse Loamy

3

Fine

4

FineLoamy

5

Loamy

6

Loamy Skeletal

योग

4

3

0.74

45.16

4.87

297.81

29.49

1804.98

52.74

3228.11

10.15

621.44

2.02

123.35

100.0

6120.85

स्त्रोतः- भारतीय भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण 2159

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

PlanningArsaBoundary

NationalHighway

Bypass MajorRoad

WaterBody

MajorRoad

StateHighway

3-5

1-3

2.3SLOPE

5-10High

<1 Low

Legend

Slope(Degree)

SIDHIDEVELOPMENTPLAN2035

201

Singrauli

Demha

Kurrwali

4 Rewa Sidhi

PlanningArea

StateInstituteForTownPlanning

Km

Source:CartoDEM,BHUVAN 1

Scale District-Sidhi

0

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Shahdol [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2160

Bypass

RailwayLine

PlanningAreaBoundary

NationalHighway

WaterBody

Loamy

LoamySkeletal

CoarseLoamy

MajorRoad

FineLoamy

Fine

StateHighway 2.4SOILTEXTURE

Legend

SIDHIDEVELOPMENTPLAN2035

Singrauli

Mauganj

SENS

Demha

Kurrwal

Rewa

Sidhi

PlanningArea

StateInstituteForTownPlanning

Km

Source:SoilandLanduseSurveyofIndia

Scale District-Sidhi

By

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Shahdol 2161

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

2.3.1.6 डिजिटल एलिवेशन मॉडल ( DEM )

डिजिटल एलिवेशन मॉडल (DEM ) एक जी० आई० एस ० आधारित थ्रीडी मॉडल है, जिससे धरातल की ऊँचाई - नीचाई / भूआकृति को प्रदर्शित किया जाता है । इस मानचित्र के आधार पर निवेश क्षेत्र में स्थित भूमियों का नगर नियोजन के लिये निर्धारण किया जाता है ।

2.3.1.7 कंटूर (CONTOUR )

कंटूर मानचित्र के माध्यम से निवेश क्षेत्र में स्थित किसी भी भूमि की समुद्र सतह से ऊँचाई की जानकारी प्राप्त की जा सकती है ।

2.3.1.8 लिथोलॉजी

सीधी निवेश क्षेत्र में चट्टानों की संरचना की जानकारी का अध्ययन कर दो भागों में विभाजित कर चट्टानों की संरचना संबंधी मानचित्र तैयार किया गया है ।

लिथोलॉजी

सारणी 2-सा-8

क्षेत्रफल (प्रतिशत) क्षेत्रफल (हे० में)

क्र.

चट्टानों की संरचना

2

1

BIOTITE SCHIST 1

GRANITE 2

GRANITE GNEISS 3

META BASALT 4

PHYLLITE 5

6

PORCELLANITE

SANDSTONE 7

SHALE 8

योग

स्त्रोतः- भारतीय भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण

2.3.1.9 भू- जल संभावनाएँ

4 3

0.50 30.82

0.06 3.88

87.17 5335.51

0.24 14.81

2.39 146.30

1.14 69.95

1.08 66.22

7.41 453.35

100.0 6120.85

लिस- IV ( LISS - IV ) , सैट-2 ( SAT - 2 ) के उच्च आवर्धन उपग्रह चित्रों का लिथोलॉजी , भू-आकृति विज्ञान (जियोमॉर्फोलॉजी) एवं जल विज्ञान (हाइड्रोलॉजी) से समाकलन कर भू- जल संभावना का मानचित्र तैयार किया गया है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2162

40

डी

প্রত

মাদন্তে

প্রদানে

भू-जल संभावनाएँ

AREA(HEC.)

GROUNDWATER PROSPECTS CLASS

S.No.

2 1

3

294.02

Poor to Nill 1.

1401.91

Moderate to Poor

2.

3993.52

Good to Moderate

3.

Good 4.

योग

स्त्रोतः- भारतीय भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण

2.3.1.10 बाढ़ आपदा

431.4

6120.85

इस जानकारी हेतु ढलान , जलाशय मानचित्र , प्राप्त आँकड़ों तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग कर संभावित बाढ़ क्षेत्रों का अध्ययन किया गया है ।

2.3.1.11 जलाशय

वर्ल्ड व्यू-II (World View -II ) उच्च आवर्धन उपग्रह चित्र एवं अमृत योजना की वर्गीकरण प्रणाली को आधार मानकर सीधी नगर में स्थित जलाशयों का मानचित्र तैयार किया गया है । अमृत योजना के अंतर्गत् जलाशयों की वर्गीकरण प्रणाली सारणी 2 - सा -10 में दर्शायी गई है ।

जलाशयों का वर्गीकरण

CODE

S.No

2

1

05-02

05-03

1

05-04

05-05

स्त्रोतः- एन.आर.एस.सी. हैदराबाद

2.3.1.12 भूकम्प आपदा परिक्षेत्र

सारणी 2- सा-10

SUB-CLASS CLASS

4

3

Stream

Canal

Water Bodies

Drain

Ponds

भूगर्भीय स्थिति के फ्रेक्चर्स एवं फॉल्टस् ( Fractures and Faults ) , मिट्टी की जानकारी , ढलान की जानकारी एवं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया , राष्ट्रीय भू- भौतिकीय अनुसंधान संस्थान ( National Geophysical Research Institute ) के आँकड़ों के आधार पर भूकम्प आपदा परिक्षेत्रों का मानचित्र तैयार किया गया ।

2163

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

A

Sidhi

PlanningArea

MunicipalAreaBoundary

RallwayLine

WaterBody

PlanningAreaBoundary

Bypass

NationalHighway

VillageBoundary

MajorRoad

StateInstituteForTownPlanning

StateHighway

Source:CartoDEM,MPSEDC Low:240

High:350

Elevation

Legend

District-Sidhi

Scale

0

SIDHIDEVELOPMENTPLAN2035 2.5DIGITALELEVATIONMODEL(DEM)

Singrauli

ساندرشهر

مرسان

Mauganj

SHAT

GianiKaKalan

K

Demha

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Kurrwah

Shehdol

Fewa [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

2164

Sidhi

PlanningArea

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

NationalHighway

Bypass

Contour(Interval3Meters)

WaterBody

MajorRoad

StateHighway

2.6CONTOUR

Km

StateInstituteForTownPlanning

Legend

Source:SurveyofIndiaToposheet,CartoDEM

Scale District-Sidhi

SIDHIDEVELOPMENTPLAN2035

Cull

Singraull

へ

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Kurrwah

Shahdol

FO

moveordersmeermetreandureunderwaternoisepriorwaterushermateunderwibes#relierwhowaswherewheresmoore Stewa 2165

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1]

Sidhi

PlanningArea

Poreceflanite

Sandstone

PlanningAreaBoundary

NationalHighway

Granite

Bypass

Phyllite

GraniteGneiss

WaterBody

Shale

MajorRoad

StateHighway

MajorRoad

BlotiteSchist

MetaBasalt

2.7LITHOLOGY

StateInstituteForTownPlanning

Source:DistrictResourcesMap(GSI) Legend

SIDHIDEVELOPMENTPLAN2035

Scale District-Sidhi

Singraull

Mauganj

Kurrwah

☐DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Shahdol

ensics endoreweremadremadiseeindeeranaloreAisivestorelosmshermaterusesawicemive#sarswers#ve#live [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र,

दिनांक 31 मार्च 2023

2166

RailwayLine

ModeratetoPoor

PlanningAreaBoundary

Bypass

NationalHighway

WaterBody

MajorRoad

Good

StateHighway

GoodtoModerate

PoortoNill

Legend

SIDHIDEVELOPMENTPLAN2035 2.8GROUNDWATERPROSPECTS

Singraull

Maugan

Demh

Kumwah

caustselesswomainretainsohencontainsectarresureturnreceirsetainseiseseedsunsalutewomeseems

sodalesemblyrecruit

Rewa Sidhi

PlanningArea

StateInstituteForTownPlanning

Kin

Source:ResourceSat-2,LISS-IV&IntegrationofLithology GeomorphologyHydrology,HydrogeologicalLayers.

Scale District-Sidhi

0

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Shahdol 2167

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

A

MadhyaPradesh

StateInstituteForTownPlanning

Forest

DistrictBoundary

WaterBody

ZONEUI

ZONEII

HRZ

Sidhl

& Source:SeismotectonicAtlasofIndia,GSI,GOI BIS(BMTPC),1997 MADHYAPRADESH 2.9EARTHQUAKEZONES

EarthquakeZones

306080120150180210240 Kim

Legend

INDIA

Scale

0

NBOLEZ

πλώσε

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2168

2.3.1.13 भूमि मूल्य

मध्यप्रदेश रजिस्ट्रेशन एवं स्टाम्प विभाग से निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत नगरीय निकाय क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वार्डों के अन्तर्गत भूमि मूल्य की जानकारी एकत्रित की गई एवं मूल्य के संदर्भ में वर्गीकृत जानकारी का मानचित्र तैयार किया है ।

2.3.1.14 भू-आकृति विज्ञान (जिओमॉर्फोलॉजी) उपखण्ड

सीधी निवेश क्षेत्र को भू-आकृति की दृष्टि से छः भागों में विभाजित किया गया है । क्षेत्र का अधिकांश भाग भू- आकृति की दृष्टि से पेडीप्लेन क्षेत्र में आता है । यह जानकारी सारणी 2- सा-11 में दर्शायी गयी है ।

भू-आकृति विज्ञान उपखण्ड एवं क्षेत्रफल

जिओमॉर्फोलॉजी क्र.

2 1

Gullied Land 1.

Pediment 2.

3.

सारणी 2- सा-11

क्षेत्रफल (प्रतिशत) क्षेत्रफल (हे० में)

4 3

6.68 408.969

19.97 1222.32

2.53 155.019

Pediment- Corestone - Tor Composite

4.

Pediplain

5.

68.96 4220.96

1.50 91.665

Moderately Dissected Hills and Valleys

StrikeRidge 6.

योग

स्त्रोतः- भारतीय भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण

2.3.1.15 जल स्त्रोत बफर

0.36 21.924

100.0 6120.85

सीधी निवेश क्षेत्र में जलाशय के रूप में मुख्यतः गोपालदास बाँध , तालाब एवं नाले सम्मिलित किए गए हैं, जिनके बफर का कुल क्षेत्रफल 993.68 हेक्टेयर है । जल स्त्रोत बफर की जानकारी सारणी 2 - सा -12 में दर्शायी गई है ।

जल स्त्रोत बफर क्षेत्रफल

सारणी 2- सा-12

क्षेत्रफल (प्रतिशत)

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

क्र. बफर (मीटर में)

2

1

15

1.

30

2.

45

3.

60

4.

3

5.89 362.34

3.50 215.30

3.42 210.33

3.35 205.71 2169

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

16.17

993.68

योग

6120.85

कुल निवेश क्षेत्र

स्त्रोतः- भारतीय भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण

टीपः- प्रतिशत कुल निवेश क्षेत्र के क्षेत्रफल के आधार पर लिया गया है ।

2.3.1.16 भूमि अवक्रमण

सीधी निवेश क्षेत्र अंतर्गत् भूमि की अवक्रमण संबंधी जानकारी सारणी 2 - सा-13 में दर्शायी गई है ।

भूमि अवक्रमण

सारणी 2- सा -13

Area(Hec)

LandDegradation Class

S.No.

3

2

1

7

1.

Barren rocky / Stony waste

40

Water erosion - Sheet - Moderate

2 .

102 Water erosion - Sheet - Severe

3.

149

योग

स्त्रोतः- भारतीय भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण

2.3.1.17 मार्ग संरचना बफर

मार्ग संरचना निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत भावी विकास के क्षेत्रों को विकसित करने हेतु महत्वपूर्ण माध्यम है । सीधी राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39 पर स्थित है जो नगर को संभागीय मुख्यालय रीवा एवं सिंगरौली से जोड़ता है । नगरीय भूमि उपयुक्तता का विश्लेषण करने हेतु मार्गों को सम्मिलित किया गया है एवं बफर जोन, मार्ग के दोनों ओर निर्धारित किए गये हैं । ज़ोन के अन्तर्गत बफर मार्ग संरचना की जानकारी निम्न सारणी 2- सा-14 में दर्शायी गयी है ।

मार्ग संरचना बफर

सारणी 2-सा-14

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

मार्ग बफर (मीटर में)

क्र.

3

2

1

902.960

100

1.

843.827

200

2.

2277.647

500

3.

4024.434

योग

स्त्रोतः- भारतीय भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2170

Low

High

13800-2400

9000-13600

2000-5800

5800-9000

MunicipalAreaBoundary

900-2000

Sidhl

PlanningArea

Bypass

PlanningAreaBoundary

NationalHighway

VillageBoundary RailwayLine

MajorRoad

WaterBody

StateHighway

Legend

WardWiseLandValue(Rs.InLacs/Hectare)

SIDHIDEVELOPMENTPLAN2035 2.10LANDVALUE

Singrault

JogipurNorthToba

JogipurSouthTola Sing

NH-39

BocainanaTolk

GadsBatiensing

Denha

MadhuriPuwal

Kunwah

Rewa

StateInstituteForTownPlanning

Km

Source:DepartmentofRegistration&Stamps, GovernmentofM.P.

Scale District-Sidhi

Madariya

Amahe

Muthigawan Khurd

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Shahdol

Panwar 2171

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भागग 1 ]

Sidhi

PlanningArea

MunicipalAreaBoundary

RailwayLine

PlanningAreaBoundary

Bypass

NationalHighway

PrivateLand

WaterBody

VillageBoundary

MajorRoad

StateInstituteForTownPlanning StateHighway

GovtLand

Km

Source:CommissionerLandRecord,M.P.

Legend

Scale District-Sidhi

SIDHIDEVELOPMENTPLAN2035 2.11GOVERNMENTLAND

Singraull

dainlyskhuro

Manganj

Kurrwah

88DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Shahdol

regionsaresingersmorewagessingermeremayernargueezarnmorenayeemayonmagesangernegerswippersweremayerssoon

Rawa [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

2172

Pediment-Corestone-TorComposite

ModeratelyDissectedHillsandValleys

Pediplain

Pediment

PlanningAresBoundary

RallwayLine

NationalHighway

Bypass WaterBody

GullledLand

MajorRoad

StrikeRidge

StateHighway

Legend

SIDHIDEVELOPMENTPLAN2035 2.12GEOMORPHOLOGY

Singrauli

Mauganj

Kumwah

Rewa A

Sidhi

PlanningArea

StateInstituteForTownPlanning

Km

Source:DistrictResourcesMap(GSI)And SRTMData

Scale District-Sidhi

0

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Shahdol 2173

मध्यप्रदेश

राजप

नपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

Sidhi

PlanningArea

PlanningAreaBoundary

Bypass

NationalHighway

MajorRoad

WaterBody

StateHighway

15

45 30

60

StateInstituteForTownPlanning

Source:Worldview-11Satellitedata

2.13WATERBODYBUFFER

Legend

WaterbodyBuffer(DistanceinMeters)

Scale District-Sidhi

SIDHIDEVELOPMENTPLAN2035

Singrauli

Singrauli

NH-30

Bypass

Mauganl

SH.17

Bypass

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

NH-38

SH-55

Shahdol

widerandernoberandereweremalseanyberwmbernatorwaternationwideswithsewasestorwhoniceweremiles

mber Rawa

watere nature wollen were wonder woes men waters on malers monline.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2174

A

Sidhi

PlanningArea

Moderate

RailwayLine

PlanningAreaBoundary

Bypass

Severe NationalHighway

WaterBody

MajorRoad

Barrenrocky/Stonywaste

StateHighway

StateInstituteForTownPlanning

2.14LANDDEGRADATION

Legend

Source:NationalLandDegradationMapping Project,NRSC

District-Sidhi

SIDHIDEVELOPMENTPLAN2035

Singraull

Singrauli

estorestorwelvemarr

NH-29

Mauganj

SH-17

Bypass

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

NH-39

Kurrwal

SH-55

Shahdol

moreandmubaremeaaredirenaivewibermaheruniveindirenaloremornativewaterever

Rew 2175

पत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

देश राजपत्र

मध्यप्रदेश

भाग 1 ]

2

Sidhi

PlanningArea

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

Bypass

NationalHighway

StateHighway

WaterBody

MajorRoad

100

009 200

StateInstituteForTownPlanning

Km

2.15ROADBUFFER

Source:Worldview-ilSatellitedata

Legend

RoadBuffer(DistanceinMeters)

Scale District-Sidhi

0

SIDHIDEVELOPMENTPLAN2035

Singrauli

106

Demha

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Kurrwah

Rewa [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2176

2.4 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता

नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में यह निर्धारित करना है कि किस भूमि का विकास किया जाए एवं किस प्रकार किया जाए । इस कारण भूमि उपयोग उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में प्राकृतिक विशेषताएँ, नैसर्गिक अवरोध , एवं सामाजिक तथा आर्थिक समानताएँ महत्वपूर्ण हैं । मूलतः इस प्रक्रिया में भूमि की धारण क्षमता के अंतर्गत् भूमि उपयोग उपयुक्तता एवं स्थानीय भूमि का मूल्य सम्मिलित है । भूमि उपयुक्तता का निर्धारण भूमि की प्राकृतिक एवं नैसर्गिक क्षमता पर निर्भर है । भूमि का मूल्य मुख्यतः तीन आधार पर निर्भर होता हैः-

1. भूमि का बाज़ार मूल्य जो पूर्ण विक्रय के आधार पर होता है ।

2. प्राकृतिक संरचना का गुणात्मक मूल्यांकन ।

3. संस्पर्शी क्षेत्र का भूमि मूल्य ।

भूमि मूल्य एवं भूमि उपयुक्तता के संयुक्त मानचित्र के आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक मूल्य के संदर्भ में वैकल्पिक विकास योजना प्रस्ताव तैयार किए जा सकते हैं । निवेश क्षेत्र में नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का निर्धारण महत्वपूर्ण है एवं इसी आधार पर विकास योजना प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं । भूमि की उपयुक्तता न सिर्फ प्राकृतिक विशेषता पर निर्भर है, अपितु इसका आर्थिक पहलू भी महत्वपूर्ण है । उक्त दोनों मापदण्डों का परिणाम उपयुक्तता श्रेणी का निर्धारण करता है, एवं भूमि का विस्तृत वर्गीकरण विभिन्न विकास हेतु करना संभव होता है । इसके अतिरिक्त भूमि उपयोग उपयुक्तता निर्धारण हेतु भूमि की वर्तमान स्थिति जैसे भूमि पर दबाव का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है । यदि भूमि पर आर्थिक दबाव रहा , उस दशा में उक्त भूमि जो उपयुक्तता के आधार पर विकास हेतु ग्राह्य नहीं है, का भी विकास होगा । यह स्पष्ट है कि मापदण्डों की श्रेणियाँ अधिक होंगी तो बाज़ार के संदर्भ से उपयुक्तता प्रभावित होगी । अतः उपरोक्त संदर्भ में उपयोगिता विश्लेषण प्रक्रिया जो इस अध्याय में उल्लेखित है , को वरीयता के आधार पर नगरीय भूमि उपयोग हेतु निर्धारित करने की दृष्टि से देखा गया है ।

इस अध्ययन में बहु प्रणाली आधारित अध्ययन (स्थल सर्वेक्षण , स्थल की वास्तविकता , पुराने मानचित्र एवं सुदूर संवेदन इमेजरी ) किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप भूमि उपयुक्तता विश्लेषण संभव हुआ । सीधी नगर के संदर्भ में एकीकृत भूमि उपयुक्तता विश्लेषण ( Composite Land Suitability Analysis) अपनाई गई । इस प्रकार के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कौन सी भूमि विकास / भवन निर्माण हेतु उपयुक्त है एवं कौन सी भूमि को विकास हेतु प्रतिबंधित / संरक्षित रखा जाना चाहिए । भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित श्रेणी घटकों पर विचार किया गया है ।

वर्तमान भूमि उपयोग 1.

मिट्टी का प्रकार 2.

3. ढलान का प्रतिशत

4. भू-जल संभावनायें 2177

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

5. जलाशय

6. मार्ग संरचना

7 . जियोमॉर्फोलॉजी

8. भूमि का मूल्य (वार्ड अनुसार)

उपरोक्त घटकों के मूल्यांकन के माध्यम से नगर विकास हेतु भूमि के संदर्भ में उपयोग सीमा निर्धारित होती है । सीमा की अवधारणा भूमि के गुणात्मक मूल्यांकन से है । उदाहरण स्वरूप यदि ढलान अधिक है तो यह स्पष्ट है कि अधिक ढलान वाले क्षेत्र को विकसित करने हेतु व्यापक स्त्रोत (वित्तीय एवं जनशक्ति) आवश्यक होंगे । अतः उक्त भूमि समतल भूमि से कम उपयोगी होगी । उक्त अवधारणा सभी घटकों के संदर्भ में प्रभावी है ।

उपरोक्त सभी घटकों के प्राकृतिक विचारणीय बिन्दुओं को नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि के विश्लेषण तथा पर्यावरण के विश्लेषण में शामिल किया है । इन घटकों के विश्लेषण की जानकारी का भौगोलिक सूचना प्रणाली से समन्वय कर संकेतक प्राप्त किए गए हैं ।

2.4.1 नगरीय भूमि उपयुक्तता विकल्प

निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्व भूमि / नगरीय भूमि उपयुक्तता के घटकों के विश्लेषण के आधार पर विकल्प प्रस्तावित किए गए हैं । इन विकल्पों में प्रत्येक घटक का क्रम दूसरे घटक के परस्पर संबंधों पर निर्धारित किया गया है । भूमि उपयुक्तता के विकल्पों का वर्णन सारणी 2- सा -15 में दिया गया है ।

Weighted Index For Composite Land Suitability

सारणी 2- सा-15

[Model1]

Model -1)

Suitability for Urban Development [

Weighted Index For Composite Land

CLASS

CLASS WEIGHT THEME

THEME WEIGHT

9

Agriculture

9

Vacant Land

1

Builtup

20

LANDUSE

8

Wasteland

0

Waterbody

0

Hills

8

Pediment

9

Pediplain

0

Hills

0

10

Waterbody

Geomorphology

Pediment- Corestone-Tor

8

Composite

1

Gulliedland

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2178

1

Ridge

9

Good

8

Good To Moderate

7

Moderate to Poor

10

GROUNDWATER PROSPECTS

3

Poorto Nill

0

Water Body Mask

7

FineLoamy

6

LoamySkeletal

8

CoarseLoamy

5

6 SOIL TEXTURE

Loam

9

Fine

0

River& WB

9

100 m

8

200 m

20

5 ROAD BUFFER

500 m

3

>500 m

0

15 m

1

30 m

5

45m

15

WATER BODIES BUFFER

7

60m

9

>60 m

9

0-1%

8

1-2%

5

SLOPE

5

2-6%

3

6-10%

9

900-2000

8

7

15

LAND VALUE

6

9000-12000

5

12000-24000

[Model 2]

Weighted Index For Composite Land Suitability for Environment [Model -2)

CLASS

CLASS WEIGHT THEME

THEME WEIGHT

9

Agriculture

9

Vacant Land

1

Builtup

15

8 LANDUSE

Wasteland

0

Waterbody

0

Hills

8

Pediment

9

15

Pediplain

GEOMORPHOLOGY

0

Hills 2179

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

0

Waterbody

Pediment-Corestone -Tor

8

Composite

1

Gullied land

1

Ridge

9

Good

8

Good To Moderate

7

Moderate to Poor

10

3 GROUNDWATER PROSPECTS

Poor to Nill

0

Water Body Mask

7

FineLoamy

6

LoamySkeletal

8

CoarseLoamy

6

15

SOIL TEXTURE

Loam

9

Fine

0

River& WB

9

100 m

8

200 m

10

5 ROAD BUFFER

500 m

3

>500 m

0

15m

1

30 m

5

45 m

20

7 WATER BODIES BUFFER

60m

9

>60 m

9

0-1%

8

1-2%

10

5 SLOPE

2-6%

3

6-10 %

9

900-2000

8

7

5

LAND VALUE

6

9000-12000

5

12000-24000

[Model 3]

Weighted Index For Composite Land Suitability for Environmental safety [Model -3)

CLASS

CLASS WEIGHT THEME

THEME WEIGHT

9

Agriculture

9

Vacant Land

1

15

Builtup

LANDUSE

8

Wasteland

0

Waterbody

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2180

Hills 0

8

Pediment

9

Pediplain

Hills 0

0

Waterbody

10

GEOMORPHOLOGY

Pediment-Corestone- Tor 8

Composite

1

Gulliedland

Ridge

Good

Good To Moderate 1

9

8

7

Moderate to Poor

05

GROUNDWATER PROSPECTS

3

Poor to Nill

0

Water Body Mask

7

FineLoamy

6

LoamySkeletal

8

CoarseLoamy

10

SOIL TEXTURE

Loam

Fine 6

9

0

River& WB

100 m

200 m

15

ROAD BUFFER

500 m

>500 m

15 m

30 m

45m

15

WATER BODIES BUFFER

60m

>60 m

0-1%

1-2%

15

SLOPE

2-6%

6-10%

900-2000

15

LAND VALUE

9000-12000

12000-24000

स्त्रोतः- भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण

9

8

5

3

0

1

5

7

9

9

8

5

3

9

8

7

6

5

घटकों को नगरीय उपयुक्तता के आधार पर मूल्यांकन के बाद श्रेणी प्रदान की गई, जो 8 मानचित्रों का एकीकरण परिणाम है । इन मानचित्रों के संयुक्त परिणाम के कारण कई स्लिवर पॉलीगॉन निर्मित हुए । उक्त पॉलीगॉन को संस्पर्शी पॉलीगॉन में विसर्जित किया गया, जिसका आधार स्थल संदर्भित स्थिति एवं न्यूनतम मानचित्र खंड ( Minimum 2181

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

Mappable Unit ) है । एकजाई आकृति में संयुक्त भूमि उपयुक्तता श्रेणी है , एवं प्रत्येक श्रेणी में सभी घटकों के चरित्र विद्यमान हैं, जो भूमि उपयुक्तता हेतु आवश्यक है । प्रत्येक श्रेणी की मूल्यांकन वरीयता उक्त घटक के महत्व के आधार पर एवं एक दूसरे से तुलना के आधार पर की गई है ।

संयुक्त उपयोगिता संकेतक (Composite Suitability Index) की गणना 8 घटकों के मूल्यांकन को उनकी श्रेणी से गुणा कर प्राप्त किया गया । सी.एस.आय. को 4 श्रेणी में विभाजित किया गया । इस प्रक्रिया में प्रत्येक श्रेणी इस बात का सूचक है कि सक्षमता की सीमा प्रत्येक वर्ग के संदर्भ में कितनी है , अर्थात् न्यूनतम, अधिकतम सी.एस.आय. का औसत एवं स्तरीय डेविएशन ( Standard Deviation ) का उपयोग वर्गीकरण हेतु किया गया है ।

सी.एस.आय. मूल्यांकन का अधिक होना नगरीय विकास हेतु उच्च वरीयता का द्योतक होगा । कम सी.एस.आय. मूल्यांकन का संदर्भ नगर विकास हेतु कम मूल्यांकन परंतु संरक्षण हेतु उच्च वरीयता से है ।

Land Suitability Area

Class

Highly Suitable

Moderately Suitable

Less Suitable

NotSuitable

Grand Total

सारणी 2-सा-16

Model 1

Percentage Area (Sq . km)

32.08 19.63

47.59 29.13

13.25

8.11

7.08

4.34

100.00 61.20

Model 2

Class

Highly Suitable

Moderately Suitable

Less Suitable

NotSuitable

Grand Total

Class

Highly Suitable

Moderately Suitable

Less Suitable

Percentage Area (Sq . km)

61.02

37.34

27.96

17.11

3.95

2.42

7.08

4.33

100.00

61.20

Model 3

Percentage Area(Sq . km)

55.12

33.73

32.49

19.88

5.58

3.41 भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

2182

13.26

32.08

47.69 7.08

Area%

ModeratelySuitable

MunicipalAreaBoundary

RailwayLine

NationalHighway

PlanningAreaBoundary

Bypass

VillageBoundary

WaterBody

StateHighway

MajorRoad HighlySultable

LessSuitable

NotSultable

Legend

2.16LANDSUITABILITY(MODEL-1)

SIDHIDEVELOPMENTPLAN2035

кари

назик

чале

корем

карим можем

клеем

керек наздик

Singrauli

Mauganj

KaraundryeNo

Demha

Jamob

Kurrwah دمي

Rewa

Sidhl

PlanningAres

StateInstituteForTownPlanning

Km

Source:DerivedDatabaseLayers,GIS

DistrictSidhi

Scale 0

каде керек

каре

назик карм

керак

нем карам

Aman

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Shahdol 2183

मध्यप्रदेश

राजपत्र

पत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भागग 1 ]

61.02

27.98

Sidhi

3.95

Area%

7.08

PlanningArea

ModeratelySuitable

MunicipalAreaBoundary

RailwayLine

Bypass

PlanningAreaBoundary

NationalHighway

VillageBoundary

WaterBody

MajorRoad

StateHighway

HighlySuitable

StateInstituteForTownPlanning LessSuitable

Km

NotSultable

Source:DerivedDatabaseLayers,GIS

Legend

2.17LANDSUITABILITY(MODEL-2)

Scale District-Sidhi

SIDHIDEVELOPMENTPLAN2035

0

Singrauli

Mauganj

Daisina

Koler

Mrowo

Amaha

gopadaan

Damha

العودةالمصرية

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Kurrwati

Shahdol

Rowa [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2184

32.49

65.12

Area%

5.68

8.81

ModeratelySuitable

MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

Bypass

RailwayLine

NationalHighway

WaterBody

MajorRoad

VillageBoundary

StateHighway

HighlySultable

LessSuitable

NotSuitable

Legend

2.18LANDSUITABILITY(MODEL-3)

SIDHIDEVELOPMENTPLAN2035

Singrauli

Mauganj

Khurd

KotalKalam

Kurrwah 4

Rewa

A

Sidhi

PlanningArea

StateInstituteForTownPlanning

Km

Source:DerivedDatabaseLayers,GIS

Scale District-Sidhi

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Shahdol 2185

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

6.81

4.17

Not Suitable

100.00

61.20

Grand Total

स्त्रोतः- भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण

नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता हेतु Model - 1 , Model - 2 एवं Model - 3 तैयार किए गए , जिन्हें सारणी 2 - सा -16 में दर्शाया गया है । निवेश क्षेत्रांतर्गत [Model - 3] में 33.73 वर्ग कि.मि. भूमि Highly Suitable प्राप्त हुई । अतः [ Model - 3 ] का चयन अंतिम रूप से सीधी विकास योजना तैयार करने हेतु किया गया ।

2.5 भूमि उपयोग का आवंटन

नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि का चयन करने के पश्चात् भूमि उपयोग क्षेत्र का निर्धारण भारत सरकार के शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय द्वारा प्रसारित Urban and Regional Plan Formulation and Implementation ( URDPFI ) गाईड लाईन एवं राज्य के विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखकर किया गया ।

इस अध्याय में सुदूर संवेदन प्रणाली एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली के उद्देश्य एवं इसमें अंगीकृत कार्यप्रणाली विस्तार से प्रस्तुत है । पारंपरिक पद्धति से किये गये सर्वेक्षण कार्य की तुलना में उपरोक्त कार्यप्रणाली अधिक उपयोगी एवं प्रभावी है । इसके अंतर्गत उपग्रह से प्राप्त चित्रों की व्याख्या करने के पश्चात् भूमि उपयोग मानचित्र वस्तुस्थिति के अनुरूप तैयार करना एवं पर्यावरण के घटकों का अध्ययन एवं विश्लेषण संभव है । इसी कार्यप्रणाली के आधार पर सीधी निवेश क्षेत्र का विश्लेषण तथा विकास हेतु भूमि चयन के वैकल्पिक प्रस्ताव का चयन कर प्रस्तावित विकास की दिशा निर्धारित की गई , जो विभिन्न घटकों के विश्लेषण के आधार पर है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2186

अध्याय-3 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु अध्ययन एवं

विश्लेषण

3.1 विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन

सीधी विकास योजना 2021 में 1.05 लाख अनुमानित जनसंख्या को समाहित करने हेतु विभिन्न उपयोगों के अंतर्गत् 1103.00 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित किया गया था । वर्ष 2022 के वर्तमान भूमि उपयोग सर्वेक्षण के अनुसार 1234.83 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित हुआ है । विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन का भूमि उपयोग अनुसार विवरण सारणी 3 - सा -1 में दिया गया ।

विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन *

सारणी 3-सा- 1

विकास के लिए

प्रस्तावित क्षेत्र 2021

(हे. में)

विकसित क्षेत्रफल 2022 (हे. में)

क्र. भूमि उपयोग

प्रतिशत

क्षेत्र

क्षेत्र

प्रतिशत

उपलब्ध भूमि (3-6)

भूमि

उपयोगिता

दर

8

7

6

5

4

3

2

1

-75.17

57.11

705.17

6.00

57.12

630.00

आवासीय

1

11.49

3.35

41.32

0.50

4.79

52.81

वाणिज्यिक

2

-19.40

1.57

19.40

3

मिश्रित

18.63

0.19

2.37

0.20

1.90

21.00

औद्योगिक

4

-77.44

11.35

140.13

0.60

5.68

62.69

5

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक एवं सार्वजनिक उपयोगिता

78.92

1.26

15.58

0.90

8.57

94.50

6 आमोद-प्रमोद

-68.86

25.17

310.86

2.30

21.94

242.00

7

यातायात एवं परिवहन

1234.

-131.83

10.50

100

1103.00

1327.53

योग

83

स्त्रोतः- नगर तथा ग्राम निवेश एवं जी.आई.एस सर्वेक्षण 2187

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

* सीधी विकास योजना 2021 के अध्याय 4 की सारणी क्रमांक 4 - सा -2 प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं भू-आवंटन (2021 ) के अनुसार क्रियान्वयन का मूल्यांकन ।

विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन (मानचित्र अनुसार)

प्रस्तावित क्षेत्र 2021 (हे. में)

भूमि उपयोग

क्र.

प्रतिशत

क्षेत्र

भूमि उपयोगिता दर

5

4

3

2

1

7.62

56.57

799.92

आवासीय

1

0.62

4.60

65.06

वाणिज्यिक

2

मिश्रित

3

0.21

1.53

21.57

औद्योगिक

4

0.87

6.48

91.60

5

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

0.03

0.25

3.53

6

सार्वजनिक सेवाएँ एवं सुविधाएँ

1.42

10.58

149.62

आमोद-प्रमोद

7

2.69

19.99

282.62

यातायात

8

1413.91

13.47

100

योग

सारणी 3-सा- 2

विकसित क्षेत्रफल 2022 (हे. में)

क्रियान्वयन का प्रतिशत (6/3)

प्रतिशत

क्षेत्र

विकास के लिए उपलब्ध भूमि (3-6)

9 7

8

6

94.75

88.16

57.11

705.17

23.74

63.52

3.35

41.32

-19.40

1.57

19.40

19.20

10.99

0.19

2.37

-44.00

148.04

10.98

135.60

-1.00

128.49

0.37

4.53

134.04

10.41

1.26

15.58

-28.24

109.99

25.17

310.86

179.08

87.33

100

1234.83

स्त्रोतः- नगर तथा ग्राम निवेश एवं जी.आई.एस सर्वेक्षण टीप:- सीधी विकास योजना 2021 के अध्याय 4 की सारणी क्रमांक 4 - सा-2 प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं भूमि आवंटन 2021 एवं विकास योजना 2021 (मानचित्र) दोनों के प्रस्तावित क्षेत्रों में भिन्नताएं मिलती हैं , लेकिन विकास योजना का मानचित्र ही विकास योजना क्रियान्वयन का मुख्य आधार होता है, इस कारण से विकास योजना 2021 के प्रस्तावित मानचित्र के क्षेत्रों को आधार मानते हुए क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया गया है ।

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि विकास योजना के लगभग 87.33 प्रतिशत प्रस्ताव क्रियान्वित किये जा चुके हैं । कुछ भूमि उपयोगों का क्रिन्यान्वयन कम हुआ है । विभिन्न उपयोग के अंतर्गत् क्रियान्वयन स्थिति निम्नानुसार है- [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2188

Sidhi

सार्वजनिकसेवाएंएवं

सुविधाएं

नियेशक्षेत्र

नगरपालिकाजौग।

JOHNY

प्रानसीपा

THIN

रेल्वेस्टेशन

PlanningArea

उद्यान सार्वजनिकएवंअर्धसार्वजनिक

परिवहन

वाणिग्गिन

औद्योगिक

ગાવાલાય

मिश्रितउपयोग

आमोदप्रमोद

Km

2

SIDHI

StateInstituteForTownPlanning

3.1EXISTINGLANDUSE

AFFORESTATION

TRANSPORTATION

HEALTHBOCIALICULTURAL INSTITUTIONALACTIMTIES

MUNICIPALBOUNDARY

PLANNINGAREA

TRANSPORTNAGAR

ELECTRICSUBSTATION CHEMATORIUMGRAVEYARD

VILLAGEBOUNDARY

AGRICULTURE BOUNDARIES

RAILWAYTRACK

STADIUM

PARKING

BRIDGE PUBLICUTILITIES&FACILITIES

EDUCATIONANDRESEARCH

WATERTREATMENTPLANT

ROADS RAILWAYSTATION

Source:WorldView-11,2018SatelliteData&GroundVerification GENERALINDUSTRIES RECREATIONAL

GENERAL

GENERALRESIDENTIAL

PUBLICINSTITUTIONSAND ADMINISTRATIVEAREAN

COMMERCIAL

PARK

RESIDENTIAL

AIRSTRIP

INDUSTRIAL

BUSSTAND

MOKED MANO

WATERBODIES

PUBLICUTILITIES& FACILITIES

PUBLIC&SEMIPUBLIC

MIXEDLANDUSE

Scale District-Sidhi

0

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal 2189

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

3.1.1 आवासीय

सीधी विकास योजना 2021 में आवासीय क्षेत्र के अंतर्गत् 799.92 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी , जिसमें से 705.17 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है, जिसका क्रियान्वयन का प्रतिशत प्रस्तावित क्षेत्र का 88.16 प्रतिशत है ।

आवासीय विकास

क्र. विवरण/प्रकार

सारणी 3-सा-3

क्रियान्वयन स्थिति वर्ष 2022 क्षेत्रफल (हे. में)

विकास योजना 2021 के

अनुसार प्रस्तावित स्थल

2

1

1.

5

4

3

क्रियान्वित नहीं

12.00

कलेक्टर कार्यालय के उत्तर

की ओर

अर्द्धशासकीय आवास शासकीय एवं

औद्योगिक आवास 2.

क्रियान्वित नहीं

सिंगरौली मार्ग पर औद्योगिक

प्रक्षेत्र के निकट

स्त्रोतः- नगर तथा ग्राम निवेश ।

3.1.2वाणिज्यिक

सीधी विकास योजना 2021 प्रस्तावित की गई थी, जिसमें से क्रियान्वयन का प्रतिशत प्रस्तावित क्षेत्र का 63.52 प्रतिशत है । में वाणिज्यिक क्षेत्र के अंतर्गत् 65.06 हेक्टेयर भूमि 41.32 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है , जिसका

वाणिज्यिक विकास

क्र. विवरण/प्रकार

सारणी 3- सा-4

क्रियान्वयन स्थिति वर्ष 2022

क्षेत्रफल (हे. में)

विकास योजना 2021

के अनुसार प्रस्तावित

स्थल

2

1

5

4

3

2.00

क्रियान्वित नहीं

शहडोल मार्ग पर

1.

थोक एवं विशिष्ट बाज़ार

क्रियान्वित नहीं 1.80

प्रस्तावित यातायात

नगर के पास

गल्ला मण्डी 2.

क्रियान्वित नहीं 4.32

सिंगरौली मार्ग से

लगकर जोगीपुर टोला

3. मालगोदाम एवं शीतगृह 5.44 तेंदु पत्ता का भण्डारण स्थल निवेश क्षेत्र के बाहर स्थापित

सिंगरौली मार्ग में

प्रस्तावित औद्योगिक

क्षेत्र के सामने

4.

कपड़ा बाज़ार

क्रियान्वित नहीं 4.00

शहडोल मार्ग में

जमोड़ी तथा मुठगवां

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2190

क्र. विवरण/प्रकार

क्रियान्वयन स्थिति वर्ष 2022

क्षेत्रफल (हे. में)

विकास योजना 2021

के अनुसार प्रस्तावित

स्थल

1

5.

2 फल एवं सब्ज़ी मण्डी

5

4

3

1.80 क्रियान्वित नहीं वर्तमान में जिरोंधा में संचालित

सिंगरौली मार्ग पर

जोगीपुर दक्षिण टोला

क्रियान्वित नहीं 6.16

सिंगरौली मार्ग पर

6. इमारती लकड़ी एवं भवन निर्माण सामग्री

4.10

जमोड़ी में

7.

यातायात नगर एवं अग्रेषण अभिकरण

8.

आंशिक रूप से क्रियान्वित

क्रियान्वित

2.00

शहडोल मार्ग तिराहे

के पास

रीटेल शॉप व सामान्य बाज़ार

कबाड़ी बाज़ार 9.

क्रियान्वित नहीं 2.50

सिंगरौली मार्ग में

जोगीपुर दक्षिण टोला

10.

2.10 वाणिज्यिक गतिविधियाँ संचालित

करोदिया दक्षिण टोला

व डेनिहा

अन्य वाणिज्यिक गतिविधियाँ जैसे सिविक सेंटर

स्त्रोतः- नगर तथा ग्राम निवेश ।

उपरोक्त क्रियान्वयन प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रस्तावित प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों के विकास हेतु स्थानीय संस्था द्वारा कोई योजना तैयार नहीं की गई । अतः पुनर्नियोजन कर सीधी नगर के मान से पृथक से वाणिज्यिक उपयोग प्रस्तावित किया जाना उचित होगा , ताकि नगर आवश्यकता अनुसार वाणिज्यिक कार्य केन्द्र का विकास किया जा सके ।

3.1.3 मिश्रित

मिश्रित उपयोग के अंतर्गत् सीधी विकास योजना 2021 में भूमि प्रस्तावित नहीं की गई थी , परन्तु वर्तमान भूमि उपयोग सर्वेक्षण अनुसार नगर में प्रमुख मार्गों तथा मध्य क्षेत्र में स्थित भवनों में 19.40 हेक्टेयर भूमि अंतर्गत मिश्रित गतिविधियाँ संचालित पाईं गईं, जिससे उक्त उपयोग का महत्व स्पष्ट है ।

3.1.4औद्योगिक

औद्योगिक उपयोग के अंतर्गत् सीधी विकास योजना 2021 में 21.57 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी, जिसमें से मात्र 2.37 हेक्टेयर भूमि का ही विकास हुआ है , जिसका क्रियान्वयन 10.99 प्रतिशत है ।

2191

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

औद्योगिक विकास

क्र.

विवरण/प्रकार

सारणी 3-सा-5

क्रियान्वयन स्थिति वर्ष 2022

क्षेत्रफल हे. में

विकास योजना 2021

केअनुसार प्रस्तावित

स्थल

2

1

5

4

3

क्रियान्वित नहीं

21.00

सिंगरौली मार्ग पर

जोगीपुर में

1. फैक्ट्री, विद्युत पोल फैक्ट्री एवं समस्त औद्योगिक इकाईयाँ

स्त्रोतः- नगर तथा ग्राम निवेश ।

उपरोक्त क्रियान्वयन प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि स्थानीय संस्था एवं उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक इकाईयों के निर्माण की कोई योजना तैयार नहीं की गई । अतः पुनर्नियोजन कर निवेश क्षेत्र में पृथक से औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित किया जाना उचित होगा ।

3.1.5 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग के अंतर्गत सीधी विकास योजना 2021 में 91.60 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी, जिसके विपरीत 135.60 हेक्टेयर भूमि का विकास सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग के अंतर्गत हुआ है । उक्त का क्रियान्वयन प्रतिशत प्रस्तावित क्षेत्र का 148.04 प्रतिशत है ।

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक विकास

विवरण/ प्रकार

क्र.

सारणी 3-सा-6

क्रियान्वयन स्थिति वर्ष 2022

क्षेत्रफल हे. में

विकास योजना 2021

अनुसार प्रस्तावित स्थल

2

1

5

4

3

क्रियान्वित

5.00

कलेक्टर कार्यालय के आसपास

कार्यालय

1.

क्रियान्वित नहीं

4.00

पडरा में गोपालदास बांध के नीचे

2. आयुर्वेद रिसर्च संस्थान

3.

दक्षिण में

1.00 क्रियान्वित नहीं

करोदिया दक्षिण टोला व मड़वास मार्ग में बायपास चौराहा के पास

प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र

4.00

कॉलेज के पास

4. पॉलिटेक्निक कॉलेज

शैक्षणिक

पनवार सेंगरान में स्थापित

1.00 क्रियान्वित नहीं

सरस्वती स्कूल के पास

5.

क्रियान्वित नहीं

3.17

शहडोल मार्ग में

6. आई.टी.आई.

स्त्रोतः- नगर तथा ग्राम निवेश ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2192

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग के अंतर्गत सीधी विकास योजना 2021 में प्रस्तावित क्षेत्रफल से वर्तमान स्थिति में अधिक क्षेत्रफल के प्रमुख कारण पूर्व विकास योजना में महाविद्यालय का परिसर वास्तविकता अनुसार न दर्शाया जाना एवं शासकीय आवास आवासीय उपयोग अंतर्गत दर्शाया जाना है । उपरोक्त क्रियान्वयन प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि विकास योजना 2021 में प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग हेतु विभिन्न क्रियान्वयन संस्थाओं द्वारा कोई योजना तैयार नहीं की गई । अतः नगर आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग का पुनर्निर्धारण किया जाना उचित होगा ।

3.1.6 सार्वजनिक सेवाएँ एवं सुविधाएँ

सार्वजनिक सेवाएँ एवं सुविधाएँ उपयोग के अंतर्गत सीधी विकास योजना 2021 में 3.53 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी, जिसके विपरीत 4.53 हेक्टेयर भूमि का विकास सार्वजनिक सेवाएँ एवं सुविधाएँ उपयोग के अंतर्गत हुआ है । उक्त का क्रियान्वयन प्रतिशत प्रस्तावित क्षेत्र का 128.49 प्रतिशत है ।

सार्वजनिक सेवाएँ एवं सुविधाएँ विकास

क्र. विवरण / प्रकार

सारणी 3-सा-7

क्रियान्वयन स्थिति वर्ष 2022 क्षेत्रफल हे. में

योजना 2021

प्रस्तावित स्थल

विकास अनुसार

3

2

1

मड़रिया में कब्रिस्तान

1..

कोतरकलां में श्मशान

2.

स्त्रोतः- नगर तथा ग्राम निवेश ।

5

4

क्रियान्वित

2.07

क्रियान्वित नहीं

1.00

सार्वजनिक सेवाएँ एवं सुविधाएँ उपयोग के अंतर्गत सीधी विकास योजना 2021 में प्रस्तावित क्षेत्रफल से वर्तमान स्थिति में अधिक क्षेत्रफल का प्रमुख कारण ग्राम जमोड़ी खुर्द में विद्युत सबस्टेशन का विकास किया जाना है । उपरोक्त क्रियान्वयन प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि विकास योजना 2021 में प्रस्तावित सार्वजनिक सेवाएँ एवं सुविधाएँ उपयोग हेतु स्थानीय संस्था द्वारा कोई योजना तैयार नहीं की गई । अतः सार्वजनिक सेवाएँ एवं सुविधाएँ उपयोग का पुनर्निर्धारण नगर आवश्यकता अनुसार किया जाना उचित होगा ।

3.1.7 आमोद-प्रमोद

आमोद - प्रमोद उपयोग के अंतर्गत सीधी विकास योजना 2021 में 149.62 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी , जिसमें से मात्र 15.58 हेक्टेयर भूमि का ही विकास हुआ है, जिसका क्रियान्वयन 10.41 प्रतिशत है ।

2193

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

आमोद-प्रमोद विकास

विवरण/ प्रकार

क्र.

सारणी 3-सा-8

क्रियान्वयन स्थिति वर्ष 2022

क्षेत्रफल (हे. में)

विकास योजना 2021 के अनुसार प्रस्तावित स्थल

3 2

1

कॉलेज के पीछे उद्यान

1.

5

4

क्रियान्वित नहीं 2.52

क्रियान्वित नहीं 9.00

गोपालदास बाँध के किनारे

क्षेत्रीय पार्क

2.

क्रियान्वित नहीं 6.48

सिंगरौली मार्ग में नाले के किनारे

3.

वनस्पति उद्यान

मऊगंज रोड में मेला मैदान

4.

स्त्रोतः- नगर तथा ग्राम निवेश ।

क्रियान्वित नहीं 5.40

उपरोक्त क्रियान्वयन प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि विकास योजना 2021 में प्रस्तावित आमोद - प्रमोद के विकास हेतु स्थानीय संस्था द्वारा कोई योजना तैयार नहीं की गई । अतः वर्तमान स्थिति के अनुरूप एवं पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रों का समावेश करते हुए आमोद- प्रमोद स्थलों का पुनर्निधारण किया जाना उचित होगा ।

3.1.8 यातायात

यातायात उपयोग के अंतर्गत 282.62 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी । वर्तमान में 310.86 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है, जो कि विकास योजना में प्रस्तावित क्षेत्र का 109.99 प्रतिशत है ।

यातायात विकास

विवरण

क्र.

प्रस्तावित चौड़ाई (मी. में)/स्थल

3

2

1

60.00 बायपास मार्ग

1.

30.00 रिंग रोड

2.

स्त्रोतः- नगर तथा ग्राम निवेश ।

सारणी 3-सा-9

क्रियान्वयन स्थिति वर्ष 2022

क्रियान्वित

क्रियान्वित नहीं

यातायात उपयोग के अंतर्गत सीधी विकास योजना 2021 में प्रस्तावित क्षेत्रफल से वर्तमान स्थिति में अधिक क्षेत्रफल का प्रमुख कारण पुनर्विलोकित विकास योजना में रेल्वे अंतर्गत क्षेत्र अधिक दर्शाया जाना है । उपरोक्त क्रियान्वयन प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि विकास योजना 2021 में प्रस्तावित मार्गों हेतु क्रियान्वयन संस्थाओं द्वारा मार्ग निर्माण की कोई योजना तैयार नहीं की गई , जिससे प्रस्तावित मार्गों का क्रियान्वयन नहीं हो सका । अतः वर्तमान मार्गों का समावेश करते हुए मार्ग संरचना प्रस्तावित किया जाना उचित होगा ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2194

3.2 विकास योजना में उपान्तरण

सीधी विकास योजना 2021 प्रभावशील होने के उपरांत राज्य शासन द्वारा म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश , अधिनियम 1973 की धारा 23 (क) के विकास योजना में निम्न भूमि उपयोग उपान्तरित किये हैं, जिनका समावेश सीधी विकास योजना 2035 में किया गया है, जिसका विवरण सारणी 3 - सा -10 में दर्शाया गया है ।

भूमि उपयोग उपांतरण

सारणी 3- सा-10

क्र.

उपान्तरित भू-उपयोग

विकास की स्थिति

क्षेत्रफल (हे. में)

ग्राम का नाम

खसरा नंबर

विकास योजना 2021

में प्रस्तावित भूमि

उपयोग

7

6

5

4

3

2

1

0.619

कोतरकला

1.

0.882

कार्य प्रारंभ

वाणिज्यिक (पुर्नघनत्वीकरण योजना)

0.409

686, 687, 689/2

आवासीय ,

व्यवसायिक,

सार्वजनिक एवं

अर्द्धसार्वजनिक

1.910

योगः-

स्त्रोतः- म ० प्र ० राजपत्र भाग -1 पृष्ठ क्रमांक 4345 दिनांक 27 नवम्बर 2020 में प्रकाशित ।

नोटः- सीधी विकास योजना 2021 में उपातंरित समस्त उपयोग विकास योजना 2035 का एकीकृत भाग होंगे एवं अन्य उपातंरित उपयोग सम्मिलित माने जावेंगे ।

3.3 असंगत भूमि उपयोग का क्रियान्वयन

सीधी विकास योजना -2021 में असंगत भूमि उपयोग को वर्तमान स्थल से अन्यत्र प्रस्तावित किया गया था, जिसके क्रियान्वयन की स्थिति सारणी 3 - सा -11 में दर्शायी गयी है ।

असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोगों की पुर्नस्थापना एवं क्रियान्वयन स्थिति

सारणी 3-सा-11

प्रस्तावित स्थल

वर्तमान स्थल

क्रियान्वयन स्थिति 2022 क्र.

उपयोगों का स्थानांतरण

भूमि रिक्त होने पर उपयोग

6

5

4

3

2

1

असंगत भूमि उपयोग

प्रस्तावित

आरा मशीन

1.

क्रियान्वित नहीं

वाणिज्यिक सह आवासीय

स्टेडियम के पास

औद्योगिक क्षेत्र सिंगरौली मार्ग

क्रियान्वित

वाणिज्यिक

अमहा कृषि

कोतवाली मार्ग

गल्ला मण्डी

2.

2195

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

प्रस्तावित स्थल

वर्तमान स्थल

क्र.

उपयोगों का स्थानांतरण

3 2

1

क्रियान्वयन स्थिति 2022

भूमि रिक्त होने पर उपयोग

6

5

4

उपज मण्डी में

समाहित

गोपालदास मार्ग 3. कत्था फैक्ट्री

आवासीय क्रियान्वित नहीं प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र

क्रियान्वित मडवास रोड

मीट मार्केट

4.

तिलक थियेटर के पास हनुमान मंदिर मार्ग

बस डिपो

5.

वाणिज्यिक सह आवासीय

आवासीय क्रियान्वित नहीं प्रस्तावित यातायात नगर

टोला करौदिया दक्षिण

6.

क्रियान्वित नहीं

वाणिज्यिक सह आवासीय

प्रस्तावित

यातायात नगर

करौदिया उत्तर टोला सीमेंट पोल फैक्ट्री

कोतवाली मार्ग 7. ट्रांसपोर्ट एजेंसी

8.

हिरन नाले व उसके पास ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

वाणिज्यिक क्रियान्वित नहीं प्रस्तावित यातायत नगर

उद्यान

कोतरकला

क्रियान्वित नहीं

अकार्यक्षम उपयोग

1 पेट्रोल पम्प नगर पालिका के पास सिंगरौली मार्ग

2. पशु चिकित्सालय रेस्ट हाउस के पास

3.

जिला अस्पताल के सामने जिला अस्पताल के सामने स्थित दुकानें

स्त्रोतः नगर तथा ग्राम निवेश ।

वाणिज्यिक

ट्रांसपोर्ट नगर

क्रियान्वित नहीं

आवासीय

अधियार खोह

क्रियान्वित नहीं

क्रियान्वित

मार्ग विस्तार

वर्तमान न्यायालय के पास [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2196

3.4 जन सांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण

3.4.1 जनसंख्या विश्लेषण

सीधी निवेश क्षेत्र मध्यप्रदेश राज्य में सीधी जिले के अन्तर्गत होने से जिले के संस्पर्शी अन्य जिलों के जनसंख्या का विवरण, इस परिक्षेत्र के नियोजन हेतु महत्वपूर्ण है ।

विवरण सारणी 3 - सा -12 में दर्शाया गया है ।

राज्य में जनसंख्या विवरण एवं लिंगानुपात (जिला)

सारणी 3- सा- 12

महिला लिंग अनुपात

जनसंख्या-2011

क्र. प्रदेश/जिला

3

2

1

72626809

मध्य प्रदेश

1.

1127033

सीधी जिला

2.

2365106

रीवा जिला

3.

1178273

सिंगरौली जिला

4.

2228935 सतना जिला

5.

1066063

शहडोल जिला

6.

स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011 पुरुष

6

5

4

931

35014503

37612306

957

551121

575912

931

1140006

1125100

920

564636

613637

926

1071440

1157495

974

526042

540021

उपरोक्त सारणी के अवलोकन उपरांत यह ज्ञात होता है कि मध्यप्रदेश राज्य का महिला एवं पुरूष लिंगानुपात 1000 से कम था । उक्त सारणी अनुसार सबसे कम लिंगानुपात सिंगरौली जिले में एवं सबसे अधिक लिंगानुपात शहडोल जिले में था । कुल जनसंख्या विवरण अनुसार अधिकतम जनसंख्या रीवा जिले में थी ।

2197

मध्यप्रदेश राजप जपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

388

696

673

589

632 647

681

1014

471

588

807

922 1206

581

501

638

834

16 782 957

713

Female

542

949

Literates

892 761

863

701

568 1369

822

852

998

696

1500

680

1123

15

1208

1003

973

1027

Male

सारणी3-सा-13

1408 930

1630

1524

1559

1290

1530857

2706

1039

1805

2383

1410

1490

2045

1197

14

1261

1809 2165

1837

Total

138

6

360 5 139

153

126

56 51

284

81 69

170

53

156

27

13

134

72

1686122 114

Female

6 169

9 113

400

125

50

70

299

72

121

93

126

53 207

38 185

133

12

127

69

Male

STPopulation

251

308

15

760 11

126

101

278

174 141

583

247

65 341

377

141

106

240

267

11

249

Total

6 8

52

56

146 83

177

32

106 99

33

42

78

19

417

16 373 15

81

10 35

Female

4 62

3

106

72

188

149

50

414

21

29 97

80 115

46

350

76 40 23 17

9

Male

SCPopulation

12

114

9

365

189

128

82 295

62 221

196

831

158

88 40

32

39

8

723

75

157

Total

121

109

112

172 97

146

113

60 109

201

121

147

140

114

114

183

7

223

76

142

137

Female

वार्डवारजनसंख्याविश्लेषण

151

135

82

133 126

211

120

164

70 158

245

128 250

147

6

207 147

152 224

166 109

Male

383

232 272

244

239

179

310

428

130

305

242

242

268

451

261

289

347

185

447

5 308

ChildPopulation(0-6years)

Total

721

1080

1219 1119

977

1073

859

890

1179

1605

633

789

1509

1151 995

4

1547

739

1124

1098

Female

1090

876859

1288

1130

1296

916

1051

694 1535

Population

1823

1594

1268 1107

1639

3 1250

1243

Male

23021222

1521800

1775

2407 1735

2754

2067

2203

1941

2475

3428

3103

1327

2102

1667878

3186

2

1556817

2419

2374

2341

Total

20

19

18

14 15 16

11

17

9

12 13

7 8 10

5

1

2 3

Ward [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

2198

    Female 16 748 708 841 560
Literates 15  911   763
    Male   949  1097
    Total 14 1697 1619 1938 1323
    Female 13 91 20 50 117
     Male 12 138 14 55 115
   STPopulation 11 229 34 105 232
     Total
    Female 10 351 16 60 72
     Male 9 378 18 66 74
   SCPopulation 8 729 34 126 146
     Total
    Female 7 201 104 191 211
  ChildPopulation(0-6years) Male 6 186 119 205 198
     Total 5 387 223 396 409
    Female 4 1218 960 1309 1157
Population 3 1314 1094 1414 1182
      Male
          2 2532 2054 2723 2339 स्त्रोतः-भारतकीजनगणना2011
      Total
    Ward  1  21 22 23 24

2199

मध्यप्रदेश

राजपत्र ,

पत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

A

46.46 106.92

33.10

97.68 11.31 179.67

16.19 8.51

29.20

61.24

7.20

20.27

43.40

7.91

111.52 102.50

9.27

64.67

92.59

22.42 192.72

54.72

73.11

21.0/

Sidhi

AreaHect.)

PlanningArea

WardName

3.2WARD

MunicipalAreaBoundary

PanningAreaBoundary

Bypass

RaliwayLine

NationalHighway

StateHighway

MajorRoad

WardBoundary

StateInstituteForTownPlanning

Km

MahaveerWard

MaharaaaPratapWerd

MotinagarWard

MaharaalLasmiBalWard

1

JawahaWard

MaulanaAbulKalamAzadWard

AcharyaNarendraDevWerd

RajendseWard

IndiraGandhiWard

Dr.HamManoharWard

SubhashWard

ShivajiWard

RejivGandhiWard

SanjayGandhiWard

GandhiWard

RaniDugawatiWard

SerdarFatelWard

Dr.AmbedkarWard

LalBahadurShashtriWard

TilakWard

Source:NagarPalikaParisad,Sidhi

Pr.DeenDayalWard

Legend

23

19 21 22

15

11

24ShankaracharyaWard

12 14

13 16 27

SardarEhagatSinghWard 10SwamiVivekanandsWerd

WardNo.

Scale District-Sidhi

SIDHIDEVELOPMENTPLAN2035

0

s

Singrauli

Sing

NM-30

17

anj

Bypass

Demha

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Kurrwah

Shahdol ہے [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2200

सीधी नगर की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 54331 थी, जो वर्ष 2001 में 45700 थी ।

3.4.2 जनसंख्या लिंगानुपात

सीधी नगर का लिंगानुपात 905 था । सीधी नगर के वार्ड क्रमांक 18 में लिंगानुपात सबसे अधिक 981 तथा न्यूनतम लिंगानुपात वार्ड क्रमांक 13 में 794 था । अन्य वार्डों के लिंगानुपात का विवरण सारणी 3 - सा -14 में दर्शाया गया है ।

वार्डवार जनसंख्या लिंगानुपात

क्र.

जनसंख्या लिंगानुपात (1000 पुरूष पर महिला)

2

1

951-1000

1.

851-950

सारणी 3- सा- 14

वार्ड क्रमांक

कुल वार्डों की संख्या

4 3

2 18,24

20

1,2,3,4,5,6,7,8,10,11,12,14,15,16,17,19,20,21,22,23

2.

<851

3.

योग

स्त्रोत- भारत की जनगणना 2011

3.4.3 शिशु जनसंख्या

2 9,13

24

सीधी में शिशु जनसंख्या प्रतिशत वार्ड क्रमांक 24 में सबसे अधिक 17.49 प्रतिशत एवं वार्ड क्रमांक 13 में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम 8.79 प्रतिशत प्राप्त हुआ है । अन्य वार्डों में शिशु जनसंख्या के प्रतिशत का विवरण सारणी 3 - सा -15 में दर्शाया गया है ।

शिशु जनसंख्या प्रतिशत

क्र. शिशु जनसंख्या (0-6) प्रतिशत

2

1

सारणी 3- सा-15

वार्ड क्रमांक

कुल वाडों की संख्या

4 3

10

4, 5, 6, 8, 14, 16, 20, 21, 23, 24

1. 14-18

10

1, 2, 3, 7 , 9, 10, 12, 15, 17, 19

2. 11-14

4

11, 13 , 18, 22

3. 8-11

योग

स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011

24 2201

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

3.4.4 शिशु लिंगानुपात

सीधी नगर का लिंग अनुपात 905 था , परंतु शिशु श्रेणी में यह अनुपात 872 था । नगर के वार्ड क्रमांक 18 में शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक 1183 था, तथा वार्ड क्रमांक 05 में लिंगानुपात सबसे कम 676 था । अन्य वार्डों में शिशु जनसंख्या लिंगानुपात का विवरण सारणी 3 - सा-16 में दर्शाया गया है ।

वार्ड वार शिशु जनसंख्या लिंगानुपात

क्र. शिशु लिंगानुपात (1000 पुरूष पर महिला)

2

1

1001-1200

1

सारणी 3-सा-16

वार्ड क्रमांक

कुल वाडाँ की संख्या

4 3

03 18,21,24

17

1,2,4,6,8,9,11,12,13,14,15,16,17,19,20,22,23

801-1000

2

<801

3

योग

स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011

04 3,5,7,10

24

3.4.5 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कुल जनसंख्या के अनुक्रम में 8.93 एवं 9.90 प्रतिशत थी एवं जनसंख्या संपूर्ण नगर में वितरित थी । अनुसूचित जाति की जनसंख्या वार्ड क्रमांक 21 में सबसे अधिक 28.79 प्रतिशत थी एवं न्यूनतम वार्ड क्रमांक 18,19 में 0.52 प्रतिशत थी । अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वार्ड क्रमांक 16 में सबसे अधिक 31.57 प्रतिशत थी एवं न्यूनतम वार्ड क्रमांक 17 में 0.53 प्रतिशत थी । वार्डों में जनसंख्या का विवरण सारणी 3 - सा -17 में दर्शाया गया है ।

वार्ड वार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या

क्र. अनुसूचित जाति/ जनजाति जनसंख्या प्रतिशत

2

1

30-45

1.

15-30

2.

<15

3.

योग

स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011

सारणी 3- सा -17

वार्ड क्रमांक

कुल वाडाँ की संख्या

4 3

06 4,8,12,15,16,21

08 1,3,7,9,11,14,20,24

10 2,5,6,10,13,17,18,19,22,23

24 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

2202

Sidhi

PlanningAree

MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

NationalHighway

950-1000High

RailwayLine

Bypass

750-860Low

850-960 1

MajorRoad

WardBoundary

StateHighway

StateInstituteForTownPlanning

Km

Source:CensusofIndia,2011

Legend

3.3WARDWISESEXRATIO

SexRatio(Femalesper1000Male)

Scak District-Sidhi

SIDHIDEVELOPMENTPLAN2035

Singsbuli

Singraull

NH-33

Mauganj

SH-17

Bypass

vimiDemha

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

NH-39

Kumwah

Shahdol

Rewa 2203

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

Sidhi

PlanningArea

Low

High

MunicipalAreaBoundary

RailwayLine

PlanningAreaBoundary

NationalHighway

Bypass

11-14

MajorRoad

14-18 8-11

StateHighway

WardBoundary

StateInstituteForTownPlanning

Km

Source:CensusofIndia,2011

Legend

ChildPopulation0-6(Percent)

Scale District-Sidhi

3.4WARDWISECHILDPOPULATION(0-6)

SIDHIDEVELOPMENTPLAN2035

0

Singraull

Singrauli

NH-39

Maugani

SH-17

Bypass

NH-39

Kurrwal

88DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Shahdol

Rowa [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2204

Sidhi

PlanningArea

MunicipalAreaBoundary

1000-1200High

NationalHighway

RailwayLine

Bypass

PlanningAreaBoundary

600-800Low

MajorRoad

WardBoundary

StateHighway

StateInstituteForTownPlanning 800-10001

Km

Source:CensusofIndia,2011

Legend

ChildSexRatlo(Femalesper1000Male)

3.5WARDWISECHILDSEXRATIO

Scale DistrictSidhi

0

SIDHIDEVELOPMENTPLAN2035

парик

как пары подст

посрене корем палестине кири

кожен черен подем наиден подем наем навреме

пары

Singrauli

Sing

NH-38

Mauganj

51-17

Bypass

Demha

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Kurrwa

Shahdol

Rewa 2205

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

Sidhi

PlanningArea

1

RailwayLine

PlanningAresBoundary

NationalHighway

Bypass

1-18 Low

MajorRoad

30-45High

StatsHighway

18-30

WardBoundary

StateInstituteForTownPlanning

Kin

Source:CensusofIndia,2011

***MunicipalAreaBoundary

Legend

SC/STPopulation(Percent)

Scale District-Sidhi

SIDHIDEVELOPMENTPLAN2035 3.6WARDWISESCSTPOPULATION

0

Singrauli

Sing

NH-29

Mauganj

SH-17

Bypass

Pema

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Kumwah

SH-55

44

Shahdol

Rewa [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2206

3.4.6साक्षरता

सीधी नगर में साक्षरता दर 72.30 प्रतिशत था । वार्ड क्रमांक 24 में साक्षरता दर सबसे कम 56.56 प्रतिशत थी एवं सबसे अधिक वार्ड क्रमांक 13 में 86.53 प्रतिशत थी, जिसका विवरण सारणी 3 - सा -18 में दर्शाया गया है ।

साक्षरता प्रतिशत

सारणी 3- सा-18

वार्ड क्रमांक

साक्षरता प्रतिशत

क्र.

2

1

76-87

कुल वार्डों की संख्या

4

3

07

2,3,10,11,13,18,22

1.

13

1,4,5,6,7,9,12,14,15,17,19,21,23

66-76

2.

04

8,16,20,24

<66

3

योग

स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011

3.4.7 कार्यशील जनसंख्या

24

सीधी नगर की कुल जनसंख्या में श्रमिकों / कार्य सहभागिता की संख्या के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वर्ष 2011 की जनसंख्या में से कितने प्रतिशत व्यक्ति विभिन्न कार्यकलापों एवं व्यवसायों में संलग्न कर जीविकोपार्जन कर रहे थे । सबसे अधिक कार्य सहभागिता का प्रतिशत वार्ड क्रमांक 20 में 33.33 प्रतिशत एवं सबसे कम प्रतिशत वार्ड क्रमांक 18 में 24.84 प्रतिशत पाया गया । वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार नगर की कार्यशील जनसंख्या का विवरण सारणी 3 - सा -19 में दर्शाया गया है ।

कार्यशील जनसंख्या (सहभागिता) प्रतिशत

क्र.

कार्यशील सहभागिता प्रतिशत

2

1

33-39

1.

सारणी 3-सा-19

वार्ड क्रमांक

कुल वार्डों की संख्या

4

3

05

7,8,20,23,24

14

1,3,4,5,6,11,12,13,14,15,17,19,21,22

28-33

2.

<28

3.

योग

स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011

05

2,9,10,16,18

24 2207

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

3.4.8 जनसंख्या घनत्व

सीधी नगर का सकल घनत्व 40 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है । नगर की वार्ड वार जनसंख्या घनत्व का विवरण सारणी 3- सा -20 में दर्शाया गया है ।

वार्ड वार जनसंख्या घनत्व

क्र. वार्ड का नाम

सारणी 3-सा-20

जनसंख्या घनत्व

जनसंख्या (2011)

वार्ड का कुल क्षेत्र

हेक्टेयर में

2

1

राजेन्द्र वार्ड

1

जवाहर वार्ड

2

तिलक वार्ड

3

सुभाष वार्ड

4

5 संजय वार्ड

6 सरदार पटेल वार्ड

7 गाँधी वार्ड

दीनदयाल वार्ड

8

9 सरदार भगत सिंह वार्ड

स्वामी विवेकानंद वार्ड 10

शिवाजी वार्ड

11

मुखर्जी वार्ड

12

13

राम मनोहर लोहिया वार्ड

मौलाना अब्दुल कलाम वार्ड

14

आचार्य नरेन्द्र देव वार्ड 15

राजीव गाँधी वार्ड 16

17

लाल बहादुर शास्त्री वार्ड

इंदिरा गाँधी वार्ड 18

डॉ0 अम्बेडकर वार्ड 19

महाराणा प्रताप वार्ड 20

रानी दुर्गावती वार्ड 21

रानी लक्ष्मीबाई वार्ड 22

5

4

3

43

2341

54.72

32

2374

73.11

74

1556

21.07

98

3186

32.59

108

2419

22.42

82

1667

20.27

19

2102

111.52

16

3103

192.72

30

1941

64.67

33

3428

102.50

22

1327

61.24

85

2475

29.20

63

2754

43.40

238

2203

9.27

247

1775

7.20

149

2407

16.19

261

2067

7.91

204

1735

8.51

70

2302

33.10

16

1521

97.68

54

2532

46.46

182

2054

11.31 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2208

Sidhi

PlanningArea

Low

High 1

NationalHighway

PlanningAreaBoundary

RalwalLine

55-66

StateHighway

MajorRoad

88-76

78-87

WardBoundary

StateInstituteForTownPlanning

Km

Source:CensusofIndia,2011

.....MunicipalAreaBoundary

Legend

Literacy(Percent)

Scale District-Sidhi

SIDHIDEVELOPMENTPLAN2035 3.7WARDWISELITERACY

Singraull

Singraull

NH-30

Mauganj

11-HS

Bypass

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

NH-39

Kurrwah

سے

Shahdol

Rewa 2209

पत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

मध्यप्रदेश राजपत्र

भाग 1 ]

Sidhi

PlanningArea

1

MunicipalAreaBoundary

NationalHighway

PlanningAreaBoundary

Bypass

RallwayLine

24-28 Low

MajorRoad

28-33

33-39 High

StateHighway

WardBoundary

StateInstituteForTownPlanning

Source:CensusofIndia,2011

Legend

WorkParticipationRate(Percent)

3.8WARDWISEWORKPARTICIPATION

Scale District-Sidhl

SIDHIDEVELOPMENTPLAN2035

Singrauli

Singrauli

NH-39

Mauganj

SH-17

10

Pomha

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Kurrwat

Shahdol ہے

Rewa 4 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2210

वार्ड का नाम

क्र.

जनसंख्या घनत्व

वार्ड का कुल क्षेत्र

हेक्टेयर में

3

2

1

106.32 23 महावीर वार्ड

179.67 24 शंकराचार्य वार्ड

कुल जनसंख्या (2011)

5

4

26

2723

13

2339

40

स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011 एवं नगर पालिका परिषद सीधी (म.प्र. ) ।

उपरोक्त सारणी में जनसंख्या घनत्व के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट है कि पुराने शहर एवं बाहरी आबादी में, घनत्व के संदर्भ में काफी अंतर है । वार्ड क्रमांक 17 में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 261 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर था । वार्ड क्रमांक 15 द्वितीय क्रम पर है यहां जनसंख्या घनत्व 247 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर था तथा सबसे कम जनसंख्या का घनत्व वार्ड क्रमांक 24 में 13 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर था । वार्डवार तुलनात्मक जनसंख्या घनत्व का विवरण सारणी 3 - सा 21 में दर्शाया गया है ।

जनसंख्या घनत्व

सारणी 3- सा-21

वार्ड क्रमांक

क्र.

जनसंख्या घनत्व (प्रति हेक्टेयर)

3

2

1

कुल वार्डों की संख्या

04

14,15,17,18

201-300

1.

05,16,22, 100-200

2.

<100

03

17

1 , 2 , 3 , 4 , 6, 7, 8,9,10,11,12,13,19,20,21,23,24

3.

योग

स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011

24

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सीधी नगर भिन्न - भिन्न जनसंख्या घनत्व से युक्त होने के कारण विकास योजना ठोस एवं परिणामकारक होना आवश्यक है , जिससे अत्याधिक घनत्व के क्षेत्रों का विकेन्द्रीकरण किया जा सके तथा आवश्यक सेवायें एवं अधोसंरचना कम घनत्व के क्षेत्र में आगामी विकास हेतु उपलब्ध हो सके ।

3.4.9 जनसंख्या परिवर्तन

सीधी निवेश क्षेत्र

सीधी निवेश क्षेत्र में सीधी नगर पालिका परिषद एवं ग्रामीण क्षेत्र सम्मिलित हैं , जिसका वितरण निम्न सारणी में दिया गया है ।

2211

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

सीधी निवेश क्षेत्र की जनसंख्या

सारणी 3-सा-22

योग

जनसंख्या 2011

निवेश क्षेत्र की जनसंख्या

2011

निवेश क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण

क्षेत्र

सीधी नगर पालिका परिषद क्षेत्र

3

2

1

83421

29090

54331

स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011

सीधी निवेश क्षेत्र की जनसंख्या आंकलन हेतु नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या का आंकलन पृथक रूप से किया गया है । नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि के मापदण्ड भिन्न होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र की वृद्धि दर में भी असमानता होती है ।

नगरीय जनसंख्या परिवर्तन

नगर में जनसंख्या परिवर्तन भिन्न - भिन्न कारणों से होता है । किसी भी नगर की विकास योजना तैयार करने हेतु नगर की जनसंख्या का अध्ययन अत्यावश्यक होता है, ताकि पूर्व में हुई जनसंख्या वृद्धि के आधार पर भावी जनसंख्या का आंकलन कर भविष्य की आवश्यकताओं हेतु विभिन्न भूमि उपयोग के प्रस्तावों का निर्धारण किया जा सके ।

सीधी नगर पालिका परिषद क्षेत्र में दशक वृद्धि दर

सारणी 3-सा-23

दशकीय वृद्धि दर

जनसंख्या

वर्ष

क्र.

4

3

2

1

5021

1961

1.

86.50

9364

1971

2.

109.89

19654

1981

3.

45.73

28641

1991

4.

59.56

45700

2001

5.

18.89

54331

2011

6.

स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट होता है कि सीधी नगर की वर्ष 1971 से 1981 के दशक की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है, जबकि यह वृद्धि दर वर्ष 2001 से 2011 के मध्य न्यूनतम रही है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र,

दिनांक 31 मार्च 2023

2212

Sidhi

PlanningArea

MunicipalAreaBoundary

RailwayLine

NationalHighway

PlanningAreaBoundary

Bypass

100-200

200-300 High

10-100 Low

MajorRoad

StateHighway

WardBoundary

StateInstituteForTownPlanning

Km

Source:CensusofIndia,2011

PopulationDensity(Person/Hectare)

Legend

3.9WARDWISEPOPULATIONDENSITY

Scale DistrictSidhi

0

SIDHIDEVELOPMENTPLAN2035

Singraull

Singrauli

NH-39

Mauganj

3-12

Bypass

Demha

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Kurrwah

Shahdol

Rewa 2213

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

Growth Rate

109.89

86.50

59.56

45.73

18.89

2001-2011

1991-2001

1981-1991

1961-1971

1971-1981

ग्रामीण क्षेत्र में दशक वृद्धि दर

सारणी 3-सा-24

क्र.

वर्ष

दशक वृद्धि दर

जनसंख्या

4

2

3

1

19985

1.

1991

22.12

23616

2001

2.

25.12

29090

2011

3.

स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011

3.5 नगर के मुख्य कार्यकलाप

नगर के विकास में प्रमुख कार्यकलापों का महत्वपूर्ण योगदान होता है तथा भावी विकास एवं नियोजन की पृष्ठभूमि में ये प्रभावी भूमिका निभाते हैं । नगर के वर्तमान कार्यकलाप , क्षेत्रीय धनसंपदा, क्षेत्रीय महत्व आदि के परिप्रेक्ष्य में नगर के अपेक्षित कार्यकलापों का निर्धारण किया जा सकता है । जिला मुख्यालय होने के कारण नगर के मुख्य कार्यकलाप निम्नानुसार है : -

1. जिला स्तरीय प्रशासनिक केन्द्र

2. वाणिज्यिक एवं व्यवसायिक केन्द्र

3. स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक केन्द्र

4. कृषि एवं वनोपज संग्रहण एवं वितरण केन्द्र [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2214

3.6 नगरीय विस्तार

सीधी निवेश क्षेत्र के नगरीय विस्तार क्रम का विश्लेषण अलग -अलग तिथियों पर सुदूर संवेदन प्रणाली के माध्यम से एकत्रित जानकारी के आधार पर किया गया है । मानचित्र में नगर के प्राकृतिक विकास क्रम एवं दिशा स्पष्ट है । प्राकृतिक विस्तार समय एवं क्षेत्रफल सारणी 3 - सा-25 में स्पष्ट है ।

नगरीय विस्तार एवं क्षेत्रफल

सारणी 3- सा-25

क्षेत्रफल (हे. में)

नगरीय विस्तार

क्र.

3

2

1

424.57

2007 तक

1.

68.46

2007-2013

2.

263.03

2013-2018

3.

367.81

2018-2022

4.

1123.87

कुल

स्त्रोतः- भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ।

वर्ष 2007 के पूर्व नगरीय गतिविधियाँ प्रमुखतः सीधी के संस्पर्शी क्षेत्र तक केंद्रित थी, किन्तु वर्ष 2013-2018 की समयावधि में नगर विस्तार प्रमुख मार्गों एवं ग्राम हिनोता तथा विजयपुर के आस - पास के क्षेत्र में हुआ । 2018 के पश्चात निवेश क्षेत्र में विकास प्रमुख मार्गों तथा ग्राम अमहा - मडरिया एवं पडरा में हुआ है ।

3.7 अनुमानित जनसंख्या

3.7.1 नगरीय क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या

सीधी नगर पालिका परिषद क्षेत्र में दशकीय वृद्धि के आधार पर वर्ष 2021 , 2031 एवं 2041 की जनसंख्या का आकलन निम्नानुसार गणितीय पद्धतियों से किया गया है, जिसे सारणी 3 - सा-26 में दर्शाया गया है ।

सीधी नगर पालिका परिषद क्षेत्र में जनसंख्या का आकलन

सारणी 3-सा-26

2035 2041

2031

2021

क्र.

जनसंख्या अनुमानित पद्धति

6

5

3

4

2

1

36511

46195

50951

56891

वृद्धिशील वृद्धि पद्धति (Incremental Increase Method)

1.

87511

80875

76451

65391

2.

अंकगणित वृद्धि पद्धति (Arithmetic Progression Method)) 2215

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

Sidhi

PlanningArea

2018-2022(387.81)

2013-2018(263.03)

2007-2013(68.46)

PlanningAreaBoundary

MunicipelArenBoundary

NationalHighway

Bypass

RailwayLine

WaterBody

VillageBoundary

StateHighway

StateInstituteForTownPlanning

MajorRoad

Km

UPTO2007424.57)

3.10URBANSPRAWL

Legend

UrbanSprawl(DurationandAreainHectare)

Source:SatelliteImageofIRSLISS-III,2015 WorldView-II,2018

Scale District-Sidhi

SIDHIDEVELOPMENTPLAN2035

Singrauli

JogipurSout

Bisaindha

GadaBabansing

Bainiyakhurd

Khurd

Kotar

Mauga uganj

D

Khair

Rotahs

Naudhiya

KaraursundiyaNor NorthTola

MadhuriKotter

Khurd

Domba

MadhuriPawel

Kurrwah

88☐DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

JamodiKalan

Shahdol

weasemessmoderneveandremodernmolotonsterorsharemusthewiselivemornalinwaternoivewisemoirenaloreeinhor Rewa [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2216

108938

94788

86391

68511

3.

ज्यामितिय वृद्धि पद्धति ( Geometric Progression Method)

101742 119018

91641

70562

4. घातांकीय वृद्धि पद्धति ( Exponential Increase Method )

स्त्रोतः नगर तथा ग्राम निवेश ।

3.7.2 ग्रामीण क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या

म.प्र. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 1095 - एफ-36 / तैतीस / 74 दिनांक 02.04.1974 द्वारा निवेश क्षेत्र का गठन किया गया । उक्तानुसार सीधी विकास योजना 2035 में सम्मिलित ग्रामों की कुल जनसंख्या का आकलन निम्नानुसार गणितीय पद्धति द्वारा किया गया है, जिसे सारणी 3 - सा -27 में दर्शाया गया है ।

ग्रामीण क्षेत्र जनसंख्या का आकलन

सारणी 3- सा-27

2041

2035

2031

2021

क्र.

जनसंख्या अनुमानित पद्धति

6

5

4

3

2

1

52113 59593

47510

37343

1. वृद्धिशील वृद्धि पद्धति (Incremental Increase Method )

44300 48103

35428 41765

2. अंकगणित वृद्धि पद्धति ( Arithmetic Progression Method ))

68625

57801

51551

38725

3. ज्यामितिय वृद्धि पद्धति ( Geometric Progression Method )

68627

57803

51552

38725

4. घातांकीय वृद्धि पद्धति ( Exponential Increase Method )

स्त्रोतः नगर तथा ग्राम निवेश ।

3.7.3 सीधी निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या

सीधी निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या (वर्ष 2035)

सारणी 3- सा-28

अनुमानित जनसंख्या 2035

पद्धति

क्र.

3

2

1

98308

1. वृद्धिशील वृद्धि पद्धति (Incremental Increase Method )

125175

अंकगणित वृद्धि पद्धति (Arithmetic Progression Method ) )

2.

152589

3. ज्यामितीय वृद्धि पद्धति (Geometric Progression Method)

159544

घातांकीय वृद्धि पद्धति ( Exponential Increase Method )

4.

स्त्रोतः नगर तथा ग्राम निवेश ।

सीधी विकास योजना -2035 की कुल जनसंख्या का आकलन सभी चारों गणितीय पद्धति अनुसार किया गया है । इसमें से घातांकीय वृद्धि पद्धति आंकलन अनुसार सबसे 2217

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

अधिक जनसंख्या 159544 अनुमानित की गई है । जबकि वृद्धिशील वृद्धि पद्धति से सबसे कम जनसंख्या 98308 अनुमानित की गई है ।

POPULATION PROJECTION

-Arithmetic Progression Method -Geometric Progression Method

Incremental Increase MethodExponential Increase Method

200000

180000

160000

140000

120000

100000

80000

60000

40000

20000

0

2041

2035

2031

2021

अनुमोदित सीधी विकास योजना 2021 1.05 लाख आबादी के लिये तैयार की गई थी । सीधी नगर प्रमुख नगरीय कार्यकेन्द्र होने से आस - पास की जनसंख्या का लगातार अस्थाई रूप से आवागमन बड़ी मात्रा में रहता है एवं ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या की निवास के रूप में प्राथमिकता रहती है । निवेश क्षेत्र में सीधी नगर पालिका परिषद के गठन के परिणाम स्वरूप निवेश क्षेत्र के विकास में वृद्धि हुई है, जिससे जनसंख्या वृद्धि की अधिक दर से संभावना है । अतः सीधी निवेश क्षेत्र की जनसंख्या वर्ष 2035 हेतु 1.50 लाख अनुमानित की गई है ।

3.8 गंदी बस्तियाँ

नगर पालिका परिषद सीधी में अधिसूचित गंदी बस्तियों की संख्या 274 हैं, जिनमें 4205 व्यक्ति निवास करते हैं । यह गंदी बस्तियां 13.65 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई हैं । इसके अतिरिक्त सीधी नगर में 520 गैर अधिसूचित गंदी बस्तियाँ हैं । इस प्रकार गंदी बस्ती में निवास कर रही जनसंख्या नगर की कुल जनसंख्या का लगभग 6.00 प्रतिशत है ।

3.9 आवास आवश्यकता

वर्ष 2011 की स्थिति के अनुसार नगर पालिका परिषद क्षेत्र अंतर्गत 54331 व्यक्ति 10599 परिवारों में निवास करते थे । इस आधार पर परिवार का आकार 5.13 व्यक्ति आता है । अतः परिवार का आकर 5 व्यक्ति के मान से वर्ष 2022 में 14000 परिवार नगर पालिका [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2218

क्षेत्र अंतर्गत निवास करते हैं एसा अनुमानित है । नगर पालिका परिषद् अनुसार नगर के अंतर्गत 11382 आवास स्थित हैं । इस आधार पर प्रति आवास व्यक्तियों की औसत संख्या 6.15 प्राप्त होती है । प्रत्येक परिवार को एक स्वतंत्र आवास की आवश्यकता के मान से 2618 आवासों की कमी के साथ परिवार का आकार बड़ा परिलक्षित होता है । इसका प्रमुख कारण संयुक्त परिवार एवं परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होना है ।

नगर में गंदी बस्ती क्षेत्रों में नगर पालिका परिषद सीधी के सर्वेक्षण के आधार पर कुल 794 झुग्गी झोपड़ियाँ पायी गईं, जिसमें से 70 प्रतिशत पुर्ननिर्माण की आवश्यकता है , जिसकी विस्तृत जानकारी सारणी 3 - सा -29 में दर्शित है ।

आवासीय इकाइयों की कमी (वर्ष 2022)

विवरण

क्र.

सारणी 3- सा- 29

आवास इकाइयों की कमी

पुनर्स्थापना का प्रतिशत

कुल संख्या

3

2

1

2618 1. वर्ष 2022 में कमी

2379 कच्चे मकान

2.

794 3. झुग्गी झोपड़ियाँ

योग

5

4

2618

1903

80

556

70

5077

स्त्रोतः- नगर पालिका परिषद सीधी / नगर तथा ग्राम निवेश ।

उपरोक्त आकलन के अनुसार सीधी नगर में 2022 में लगभग कुल 5077 आवासों की कमी अनुमानित है । वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या के लिए आवासों की आवश्यकता एवं अतिरिक्त परिवारों का विवरण सारणी 3 - सा -30 में दर्शाया गया है ।

अनुमानित परिवार एवं आवास आवश्यकता

विवरण क्र.

2 1

1. जनसंख्या

2. अतिरिक्त जनसंख्या

3. औसत परिवार का आकार

4. अतिरिक्त परिवार

सारणी 3-सा- 30

आवासीय इकाइयाँ

वर्ष 2035

वर्ष 2022

4

3

110000 150000

40000

5.00

5.00

8000

7200 5. वर्ष 2035 में 90 प्रतिशत परिवारों को आवास की आवश्यकता

12277

5077

6. वर्ष 2022 की आवासीय कमी शामिल करते हुए आवश्यकता

12277

कुल आवास की आवश्यकता

स्त्रोतः- नगर तथा ग्राम निवेश ।

2219

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार परिवार का औसत आकार 5.13 था । अनुमानित है कि वर्ष 2035 में यह 5.00 व्यक्ति तक पहुँच जायेगा । उक्त अध्ययन के आधार पर वर्ष 2022 में आवासों की कमी को सम्मिलित कर अनुमानित जनसंख्या के आधार पर वर्ष 2035 तक 12277 नवीन आवासों की आवश्यकता होगी । आवासीय विकास को बढ़ावा देने के लिए कुछ नीतिगत पहल आवश्यक हैं, जो निम्नानुसार हैं:

1. भूमि विकास को बढ़ावा देने हेतु सार्वजनिक अभिकरणों को गतिशील एवं समन्वित करना आवश्यक होगा । भूमि विकास के लिए राज्य शासन की नीतियों पर आधारित भू-स्वामियों, भूमि विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों एवं हितग्राहियों की भागीदारी आवश्यक है ।

2. नगर स्तर के अधोसंरचना एवं सार्वजनिक सुविधाओं के विकास के लिए भूमि तथा अन्य संसाधनों का राज्य शासन की नीति के तहत निर्धारण हो ।

3. निजी एवं सामुदायिक संस्थाओं द्वारा भूमि के विकास हेतु किए जा रहे प्रयासों को बढ़ावा देना ।

4. भूमि के पुनर्डपयोग को सम्मिलित करते हुए आवास हेतु भूमि की सरल / सतत् आपूर्ति बनाए रखने हेतु नीतियों को बढ़ावा देना ।

5. रहवास हेतु नियोजन एवं विकास के मापदण्डों का पुनर्विलोकन (घनत्व, आच्छादित क्षेत्र, सीमांत खुला क्षेत्र, फर्शी क्षेत्रानुपात, भूमि विभाजन मापदण्ड) , जिससे भूमि उपयोग एवं रहवास निर्माण के समय ऊर्जा उपयोग में कमी, तथा भूमि की उपयोग क्षमता एवं लागत अनुकूल लक्ष्य की प्राप्ति हो ।

3.10 भौतिक अधोसंरचना

वर्ष 2035 तक सीधी निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 1.50 लाख तक पहुँचना अनुमानित है । नगर अधोसंरचना के घटकों का विकास जैसे जल प्रदाय, निकासी नालियाँ तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को इस प्रकार प्रस्तावित किया जाना है, जिससे नगरवासियों को स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराया जा सके । इसके अतिरिक्त नगर विकास योजना, वृहद् पर्यावरणीय प्रबंध योजना तथा नगरीय जल प्रदाय एवं पर्यावरणीय सुधार योजना के प्रस्ताव भी यथा आवश्यक उचित सुधारों के साथ इस विकास योजना में समाविष्ट किया जाना है ।

3.10.1 जल प्रदाय

वर्तमान में निवेश क्षेत्र के समीप बहने वाली सोन नदी पर बना सीधी बांध जल प्रदाय का प्रमुख स्त्रोत है । स्त्रोत से नगर की दूरी लगभग 13 कि0 मी0 है । नगर में 3 जल शोधन संयंत्र (2 मधुरी फिल्टर प्लान्ट एवं 1 गोरियारा सीधी बांध ) स्थित हैं जिनकी कुल क्षमता 12.35 एम० एल ० डी० है । सीधी नगर अंतर्गत जल स्त्रोत अनुसार परिवारों की संख्या का विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

2220

जल स्त्रोत अनुसार परिवारों की संख्या का विवरण

सारणी 3- सा- 31

परिवारों की संख्या (वर्ष -2022)

वार्ड क्र.

उपचारित नल जल

2

1

38 1

217 2

62 3

239 4

191 5

47 6

76 7

77 8

78 9

140 10

164 11

42 12

32 13

182 14

166 15

42

16

190 17

200 18

93 19

0 20

66 21

166

22

138 23

45

24

हैण्ड पम्प ट्यूब वेल

4 3

320 222

180 83

280 167

170 190

280 104

260 87

200 105

400 262

940 106

437 400

100 68

300 161

200 258

200 78

100 45

157 100

100 28

80 26

300 116

200 178

300 259

150 77

200 102

317 100 2221

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

6171

3322

2691

योग

स्त्रोतः- सीधी नगर पालिका परिषद ।

नगर में वर्तमान में लगभग 6.5 एम ० एल ०डी० पानी का (दिन में दो बार ) वितरण किया जाता है । नगर में कुल 2691 जल कनेक्शन हैं एवं 95 एल ० पी ० सी ०डी ० पानी नगर पालिका परिषद सीधी द्वारा प्रदाय किया जाता है । यह जल प्रदाय प्रणाली 9 वर्ग कि ० मी० क्षेत्र तक फैली हुई है । सीधी में जल प्रदाय हेतु 4 पानी की टंकियां (एक 1.8 एम ० एल ०डी ० क्षमता की एवं तीन 0.908 एम ० एल ०डी० क्षमता की) हैं । कुल प्रदाय जल का मात्र 60 प्रतिशत उपचारित किया जाता है ।

3.10.1.1 मांग का आकलन एवं जल प्रदाय स्त्रोत (Demand & Gap Analysis)

केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण यांत्रिकी संगठन की जल प्रदाय एवं उपचार हेतु जारी निर्देशिका में यह सुझाव दिया गया है कि उन बड़े शहरों में जहां जल प्रदाय व्यवस्था अस्तित्व में हो या बनाई जाने वाली हो वहां प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन 150 लीटर पानी प्रदाय किया जाना चाहिए । राष्ट्रीय बिल्डिंग संहिता , जल प्रदाय की आधारभूत आवश्यकता निकासी एवं स्वच्छता प्रबंध संहिता (आई.एस.: 1172-1983 ) में न्यूनतम 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल प्रदाय ऐसे सभी निवासियों के लिये जहां मल निकासी के लिये पूर्ण तेज बहाव (फ्लक्स) व्यवस्था हो, किये जाने का अनुमोदन किया गया है ।

अतः 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल प्रदाय हेतु निम्नानुसार जल आपूर्ति की आवश्यकता होगी:-

जल आपूर्ति आकलन

सारणी 3-सा-32

जनसंख्या

क्र. वर्ष

कुल जल आपूर्ति मात्रा (एम.एल.डी. में)

जल आपूर्ति मात्रा (ली. प्रति व्यक्ति प्रति दिन )

5

4

2

3

1

11.26

135

83421

1. 2011

20.25

135

150000

2. 2035

स्त्रोतः- नगर तथा ग्राम निवेश ।

सीधी नगर में जल प्रदाय हेतु निम्नलिखित अधोसंरचना विकास किये जाने प्रस्तावित है-

1. कुल 15.726 एम.एल.डी. जल संग्रहण क्षमता हेतु टंकिया ।

2. जल शोधन हेतु 7.9 एम.एल.डी. का शोधन संयंत्र ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2222

3 . वर्तमान में नगर के 22.09 प्रतिशत घरों को नल कनेक्शन प्राप्त है । अतः शेष 77.91 प्रतिशत को नल कनेक्शन प्रदाय किया जाना प्रस्तावित है ।

3.10.1.2 जल वितरण व्यवस्था

वर्ष 2035 तक पर्याप्त प्रदाय दबाव सहित नगर की 100 प्रतिशत जनसंख्या को पाईप द्वारा जल प्रदाय व्यवस्था में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है । वर्तमान में नगर की 22.09 प्रतिशत जनसंख्या को ही पाईप द्वारा जल प्रदाय उपलब्ध है । वर्तमान की अवरोधित जल प्रदाय व्यवस्था के स्थान पर सुरक्षित एवं पीने योग्य गुणवत्ता वाले जल की निरंतर जल प्रदाय व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना प्रस्तावित है ।

पेयजल के दुरूपयोग का रोकने तथा प्रदाय व्यवस्था में उच्चतर उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए सेवा मीटर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है । इसके अतिरिक्त जब तक उन्हें जल के वास्तविक उपयोग पर आधारित न किया जावे, जल दरों की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है ।

3.10.2 नालियाँ तथा मल उपचार

नगर पालिका परिषद सीधी के अनुसार वर्ष 2022 में 5.86 एम0 एल ० डी ० मल - जल उत्पन्न होता है । मल उपचार हेतु नगर में सैप्टिक टैंक , पिट शौचालय एवं सार्वजनिक शौचालय हैं, जिनका विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है । सीधी नगर अंतर्गत 7 सार्वजनिक (पे एण्ड यूज) शौचालय हैं, जिनका दैनिक तौर पर 43 व्यक्ति उपयोग करते हैं । यह सार्वजनिक शौचालय हेतु मात्र 5 / - रूपये प्रति व्यक्ति दर से शुल्क लिया जाता है, एवं इनके रख रखाव हेतु 5.52 लाख रूपये वर्षिक व्यय किया जाता है ।

मल उपचार

वार्ड क्र०

सारणी 3-सा-33

(वर्ष -2022)

सार्वजनिक शौचालय

परिवारों की संख्या

पिट शौचालय

सैप्टिक टैंक

2 1

501 1

495 2

194 3

520 4

530 5

355 6

390 7

570 8

480 9

4

3

2

30

0

50

1

21

0

60

1

50

0

36

0

25

0

37

1

38 2223

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

840 10

280 11

460 12

455 13

416 14

290 15

280 16

290 17

175 18

390 19

380 20

530 21

355 22

460 23

371 24

10007 योग

0 50

0 30

1 35

0 27

1 56

0 35

0 43

0 33

0 33

0 45

0 23

0 44

0 30

0

44

0 35

7 910

स्त्रोतः- सीधी नगर पालिका परिषद ।

घरेलू मल निकासी हेतु सेनेटिरी नालियाँ तथा वर्षा जल की निकासी हेतु वर्षा जल प्रवाह नालियाँ पृथक- पृथक उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है । शहर में निकासी व्यवस्था हेतु निम्नलिखित दृष्टिकोण बनाए गए हैं:-

1. 100 प्रतिशत नगर को सम्मिलित करती हुई नाली व्यवस्था ।

जल निकासी व्यवस्था का निर्धारण तथा सेवाओं पर निगरानी । 2.

3. अपशिष्ट जल के प्रबंधन हेतु उपचारण , पुर्नचक्रीकरण व पुनः उपयोग ।

4. वाणिज्यिक स्थानों , बगीचों तथा लोक स्थानों पर सुव्यवस्थित सशुल्क शौचालय ।

5. पर्यटकों की सुविधा हेतु चलित - शौचालय (मॉड्यूलर) / जैविक शौचालय की व्यवस्था । अथवा स्वच्छ आधुनिक

6. जन सामान्य हेतु उक्त सभी व्यवस्थाएँ आर्थिक रूप से वहन किए जाने योग्य होना आवश्यक है ।

3.10.2.1 अपशिष्ट जल प्रवाह

अपशिष्ट जल प्रवाह की दर जनसामान्य को प्रदाय की गई जल की दर तथा भू- जल रिसावों की दर पर निर्भर करती है । सामान्य व्यवहार के अनुसार अनुमानतः जल उपभोग का 80 प्रतिशत अपशिष्ट जल प्रवाह में परिवर्तित होता है । सामान्यतः अधिकांश क्षेत्र में पाईप लाईनों का स्तर भूमि जल स्तर के ऊपर होना प्रस्तावित है और इसलिए भूमि जल रिसाव को अनदेखा कर दिया जाता है । भूमि जल रिसाव के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2224

Sidhi

PlanningArea

CommunityToilet

MunicipalAreaBoundary

RailwayLine

NationalHighway

PlanningAreaBoundary

Bypass

VillageBoundary

WaterBody

MajorRoad

StateHighway

Source:NagarPalika,Sidhi

StateInstituteForTownPlanning

Km

Legend

3.11EXISTINGCOMMUNITYTOILET

Scale

District-Sidhi

SIDHIDEVELOPMENTPLAN2035

Singraull

JogipurNorth1

JogipurSouthTola Singa

BisaindhaTola

PadaintyoryaKalan

Vijaypur

Hinauta

narvard

GadaBobanaingh

Padainiyakhurd

Mauganj

Dainiha

Khut

SH-17

SidhiKalan

Khairahi

Madariya

日 貝

B

Kotaha

Armaha

Rampur

SidhiKhurd

Naudhiya

Padra

KaraundlyaNorthTois

Madhuri

Kolhar

KaraundiyaSouthTola

Bypass

Khurd

Demba

Khurd

MadhuriPawal

MuthigawanKalan

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Kurrwahs

SH-55

JamodiKalan

Shahdol

JamodiSengram

PanwarSengram

Rewa 2225

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

वैज्ञानिक तथा तकनीकी अध्ययन अनुसार तैयार किया जाना प्रस्तावित है , जिससे जल संसाधन का अधिकतम संरक्षण किया जा सके ।

सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट

सीधी नगर में अपशिष्ट जल प्रबंधन / उपचार के लिए 12 एम ० एल ० डी० की क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट स्थित है । वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या 1.50 लाख के लिए फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाया जाना प्रस्तावित है । उक्त हेतु 4.2 एम.एल. डी. अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र की आवश्यकता होगी ।

3.10.2.2 वर्षा जल निकासी

नगर का सामान्य ढाल दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर है । गंदी बस्तियों एवं नदी नाले के किनारे स्थित अनाधिकृत रूप से बसी बस्तियों का जल - मल एवं कूडाकरकट नालों में बहता रहता है । नगर की भू- संरचना ऊबड- खाबड़ तथा कुछ स्थानों पर समतल होने के कारण नालों में बाढ़ की स्थिति निर्मित होती है एवं निचले क्षेत्र वर्षाकाल में प्रभावित होते हैं । ये नाले अन्ततः सोन नदी में मिलकर जल प्रदूषण करते हैं । सीधी नगर अंतर्गत प्रमुख वर्षा जल प्रवाह नालियों का विवरण, क्षमता एवं स्थिति निम्न सारणी में दर्शायी गयी है ।

प्रमुख वर्षा जल प्रवाह नालियाँ

नाली का विवरण

क्र०

संबंधित वार्ड

3

2

1

1

1 पुलिस लाईन से शेमफर्ड स्कूल

2 बी० जी० खरे हाउस से हिरन 2 नाला

3

3 एस ० पी ० ऑफिस से सूखा नाला

4

4 हॉस्पिटल चौक से सूखा नाला

5 विकास भवन से सूखा नाला

5

6 सी०सी ० पी० बैंक से हॉस्पिटल 6 चौक

7 7 गर्ल्स कॉलेज से जमोड़ी तालाब

8 8 कमल फिलिंग से तोरण द्वार

सारणी 3-सा-34

स्थिति

क्षमता (क्यू. मी.)

लम्बाई (कि०मी०)

6 4

5

ढकी

96

0.20

ढकी

72

0.15

ढकी

110.4

0.23

ढकी

48

0.10

ढकी

144

0.30

ढकी

48

0.10

ढकी

96

0.20

264

0.55

खुली

ढकी

259.2

0.54

9 एवं 10

9 बस स्टैण्ड से सूखा नाला

11

10 फट्टे गराज से लेबर कोर्ट

11 सी० एम ० आई ० टी ० कॉलेज से 12 सूखा नाला

302.4

0.63

खुली

ढकी

211.2

0.44 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2226

                                        0.22         105.6      ढकी
                              13
12  रूकमणी निवास से सूखा नाला                        110.4      ढकी
                              14        0.23
13  आजाद नगर
                                        0.25         120        ढकी
14  अवधिया बस्ती              15
                                        0.20         96         ढकी
                              16
15  राजवली हाउस से सूखा नाला                         110.4      ढकी
                                        0.23

17 एवं 19

16 पुराना हनुमान मंदिर से हिरन नाला

18

पटेल पुल से सर्वोदय चौराहा

17

20

गुलाब टावर से हिरन नाला

18

21

ऊँची हवेली से सूखा नाला

19

ढकी 0.21

ढकी

103.2

0.63

ढकी

302.4

0.64

192

खुली 1.00

19 एवं 22

अमहा तिराहा से हिरन नाला

20

23 21 रघुकुल पेट्रोल पम्प से सर्वोदय चौराहा

24 बायपास से रामलाल वर्मा हाउस 22

योग

स्त्रोतः- सीधी नगर पालिका परिषद ।

3.10.3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

ढकी

480

0.70

336

खुली 0.60

3866.4

8.65

स्वच्छ भारत मिशन की भारत में सफल शुरूआत एवं क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप नगर में घर से कचरा एकत्रित करने की सुविधा उपलब्ध है । ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन तंत्र प्रणाली के अंतर्गत् पुनर्चक्रीकरण प्रणाली अपनायी जा सकती है, जो स्थानीय संस्थाओं के आय का स्त्रोत सिद्ध होगी । पुनर्चक्रीकरण प्रणाली द्वारा ठोस अपशिष्ठ, कागज, लोह धातु, कांच , रबर , प्लास्टिक जैसे उत्पादों को पृथक कर विभिन्न उद्योगों द्वारा पुनः उपयोग में लिया जा सकता है । इस प्रकार छोटे उद्योगों की स्थापना सुदृढ़ होगी तथा क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेगे । ठोस अपशिष्ठ के अन्य शेष अंशों का उपयोग ऊर्जा एवं जैविक खाद उत्पादों में किया जा सकता है , जो आसपास के ग्रामीण कृषि क्षेत्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा ।

सीधी नगर में वर्ष 2017-18 के अनुसार प्रतिदिन 16.2993 टन कचरा घरों से इकट्ठा किया जाता है , जिसका विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है ।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

सारणी 3-सा-35

परिवारों द्वारा ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण

इकट्ठा किया गया ठोस अपशिष्ट (टन)

वार्ड क्र०

2

1

0.1014 1

0.7122 2

3

531

550 2227

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

0.4665 3

0.9561 4

0.7263 5

0.4998 6

0.6309 7

0.9309 8

0.5826 9

1.0284 10

0.3981 11

0.7425 12

0.8271 13

0.6609 14

0.5325 15

0.7143 16

0.6201 17

0.5205 18

0.6912 19

0.4587 20

0.7596 21

0.6174 22

0.8169 23

0.7074 24

16.2993 योग

सीधी नगर पालिका परिषद ।

स्त्रोतः-

215

580

580

391

415

607

518

890

310

495

482

472

325

313

223

298

435

403

574

385

504

406

11002

कचरा इकट्ठा करने हेतु सीधी नगर अंतर्गत डोर - टू- डोर कलेक्शन प्रक्रिया अपनाई जाती है एवं नगर पालिका परिषद द्वारा खुले में निष्पादन किया जाता है । ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु परिषद में 136 व्यक्तियों का दल कार्यरत है एवं 13 टिपर, एक डम्पर तथा 24 ट्राईसिकल का उपयोग किया जाता है । प्रबंधन दल के अंतर्गत परिषद में एक [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2228

सेनेटरी इंस्पेक्टर , 08 ड्राईवर एवं 127 संरक्षक कार्यरत हैं । कचरे का पृथक्करण निम्न सारणी में दर्शाया गया है ।

कचरे का पृथक्करण

सारणी 3-सा-36

अन्य

अस्पताल/ मेडिकल

जैविक

अजैविक

4

3

2

1

44 प्रतिशत

1 प्रतिशत

35 प्रतिशत

20 प्रतिशत

स्त्रोतः- सीधी नगर पालिका परिषद ।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु शहरी ठोस अपशिष्ट (ठोस अपशिष्ट निष्पादन) प्रबंधन अंतर्गत परियोजना पहाड़िया, रीवा में संचालित है, जिसमें सीधी नगर पालिका परिषद को सम्मलित करते हुए 8 नगरीय निकायों द्वारा अनुबंध किया गया है । सीधी शहर के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु निम्नलिखित योजना प्रस्तावित है-

शहर में सैलानियों, व्यापारियों, व्यावसायियों द्वारा गंदगी एवं कचरा एकत्रित करने की व्यवस्था की जाना चाहिए ।

तालाबों एवं मार्गों के किनारों पर कचरा पेटी लगाई जाना चाहिए ।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप प्रक्रिया का बेहतर प्रबंधन नगरीय निकाय द्वारा किया जाना चाहिए ।

3.10.4 विद्युत प्रदाय

वर्तमान में नगर में म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा ग्राम जमोड़ी में स्थित 132 के 0 व्ही 0 सब स्टेशन द्वारा विद्युत प्रदाय की जाती है । यह नगर से 8 कि 0 मी 0 की दूरी पर स्थित है , एवं 5158 मेगा वॉट की आवश्यकतानुसार 4105004 कनेक्शन के माध्यम से विद्युत प्रदाय की जाती है । उपयोग अनुसार विद्युत कनेक्शन एवं खपत का विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है ।

विद्युत कनेक्शन एवं खपत

सारणी 3-सा-37

अन्य कुल

कृषि

औद्योगिक

वाणिज्यिक

आवासीय

प्रकार

7

6

5

4

3

2

1

11285

39

6019

72

1217

9338

विद्युत कनेक्शन टी02

10657

24

50

67

12539

7977

विद्युत कनेक्शन टी01

2060204

246146

104113

43258

348716

1317971

विद्युत खपत (के ० व्ही 0 ) टी02 2229

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

2044800

41757

7340

606500

1329000

1 60203

विद्युत खपत (के ० व्ही 0) टी01

स्त्रोतः- म.प्र. विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, संभागीय कार्यालय सीधी ।

सीधी क्षेत्र में 33 के ०व्ही० एवं 11 के0 व्ही ० के कुल 35 सब स्टेशन, 62 पावर ट्रांसफॉर्मर तथा 6292 विद्युत ट्रांसफॉर्मर स्थित हैं । 639 कि.मी. लम्बी 33 के 0 व्ही ० लाईन एवं 4982 कि.मी. लम्बी 11 के0 व्ही ० लाईन क्षेत्र में फैली हुई है । नगर के भावी विकास के अनुरूप विद्युत कम्पनी द्वारा विद्युत व्यवस्था किया जाना प्रस्तावित है ।

3.11 सामाजिक अधोसंरचना

3.11.1 शासकीय कार्यालय

जिला मुख्यालय होने के कारण नगर में अधिकांश जिला स्तरीय कार्यालय स्थित हैं । अधिकांश कार्यालयों के पास अपना स्वयं का भवन है तथा शेष कार्यालय किराए के भवनों में कार्यरत हैं, जो शहर के अलग - अलग भागों में बिखरे हुए हैं ।

3.11.2 शैक्षणिक

सीधी क्षेत्र अंतर्गत स्थित शैक्षणिक संस्थानों का वर्ष 2018 अनुसार विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है ।

शैक्षणिक संस्थानों का विवरण

सारणी 3- सा-38

संख्या

शैक्षणिक संस्थान

क्र.

3

2

1

1903 1

आंगनबाड़ी

1648 2

प्राथमिक शाला

628 3

पूर्व माध्यमिक शाला

102 उच्च माध्यमिक शाला

4

108 उच्चतर माध्यमिक शाला

5

01 6

केंद्रीय विद्यालय

80 7

निजी विद्यालय

02 8

महाविद्यालय (शासकीय)

01 9

महाविद्यालय (निजी)

स्त्रोतः- जिला शिक्षा अधिकारी जिला सीधी ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2230

वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या की शैक्षणिक क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु निवेश इकाई, खण्ड स्तर तथा उपखण्ड स्तर पर विभिन्न स्तर की शैक्षणिक संस्थायें आवश्यकता अनुसार स्थापित किया जाना प्रस्तावित है ।

शैक्षणिक सुविधाएँ

सारणी 3- सा- 39

शैक्षणिक संस्थान

क्र.

इकाइयों की संख्या

वर्ष 2035 की जनसंख्या अनुसार अतिरिक्त आवश्यकता

U.R.D.P.F.I. गाइडलाइन के मानक

5

4

3

2

1

1648

पर्याप्त

1. प्राथमिक शाला

5000 जनसंख्या पर 1

108

पर्याप्त

2.

7500 जनसंख्या पर 1

उच्चतर माध्यमिक शाला

3

पर्याप्त

3. महाविद्यालय

1.25 लाख जनसंख्या पर 1

स्त्रोतः- नगर तथा ग्राम निवेश ।

3.11.3 स्वास्थ्य

नगर में स्थित स्वास्थय सुविधाओं का विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है ।

स्वास्थय सुविधाओं का विवरण

सारणी 3- सा-40

रोगी

संख्या

स्वास्थ्यसुविधा

पैरामैडिकल स्टाफ

चिकित्सकों की संख्या

बिस्तरों की संख्या

निजी

निजी

शासकीय

नसों की संख्या निजी

निजी

शासकीय

निजी

शासकीय

निजी

शासकीय

11

10

8

9

7

6

5

4

3

2

1

47319

300

01

जिला अस्पताल

48734

28

57

06

180

06

सी० एच००सी०

50416

32

-

61

12

162

27

पी०एच०सी०

-

01

04

यू० पी ०एच ०सी० 01

150603

64

230

440

एस०एच०सी० 220

500

05

04

30

04

01

आयुर्वेदिक

700

-

04

12

-

10

08

होम्योपेथिक

03

01

03

आयुर्वेदिक पी०एच०सी०

1000

03

03

02

15

01

डिस्पेंसरी 2231

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

86

07

50

आयुर्वेदिक

2000

13

13

ऐलोपेथिक

5000

06

06

06

अन्य

5000

39

17

113

03

नर्सिंगहोम

स्त्रोतः- मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीधी तथा जिला आयुष अधिकारी सीधी ।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सीधी से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2017-18 में 1862 व्यक्ति मलेरिया एवं 69 कुष्ठ रोग से संक्रमित थे । जिला आयुष अधिकारी सीधी से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2022 में 3976 व्यक्ति चर्म रोग से संक्रमित थे । अतः सीधी क्षेत्र में मुख्यतः मलेरिया बीमारी का संक्रमण रहता है । निवेश इकाई स्तर पर आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य सुविधाएँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है ।

स्वास्थ्यसुविधाएँ

सारणी 3- सा- 41

स्वास्थ्य सुविधा

क्र.

इकाईयों की संख्या

वर्ष-2035 की जनसंख्या अनुसार अतिरिक्त आवश्यकता

U.R.D.P.F.I. गाइडलाइन के मानक

4

5

3

2

1

9

1

1. औषधालय

15000 जनसंख्या पर 1

पर्याप्त

3

2.

45000 जनसंख्या पर 1

प्रसूति नर्सिंग होम गृह,

पर्याप्त

2

3. चिकित्सालय

1.00 लाख जनसंख्या पर 1

पालतू पशु हेतु

1

0

4.

लाख जनसंख्या पर 1 1.00

औषधालय

स्त्रोतः- नगर तथा ग्राम निवेश ।

3.11.4 अग्निशमन

नगर पालिका परिषद सीधी का एक अग्निशमन केन्द्र नगर पालिका परिषद परिसर में स्थित है जो नगर की आवश्यकता पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है । इस केन्द्र का आधुनिक उपकरणों सहित विस्तार प्रस्तावित है । इसके अतिरिक्त भावी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए एक आधुनिक सुवधिाओं से युक्त अग्निशमन केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है ।

3.11.5 पुलिस कार्यालय

नगर में कोतवाली मार्ग पर एक पुलिस थाना, जमोड़ी में एक पुलिस थाना तथा एक हरिजन आदिवासी थाना है । इनके अतिरिक्त नगर में एक महिला थाना तथा एक यातायात [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2232

थाना स्थित है । पुलिस अधीक्षक सीधी से प्राप्त जानकारी के अनुसार वर्ष 2016 से 2020 तक हुए अपराधों का विवरण निम्न सारणी में दर्शाया गया है ।

अपराधों का विवरण

प्रकार

1

चोरी

सेंध

अपहरण

डकैती

दंगें

हत्या

महिलाओं के विरूद्ध अपराध

घातक दुर्घटनायें

गैर घातक दुर्घटनायें

साइबर क्राइम

योगः-

स्त्रोतः- पुलिस अधीक्षक सीधी ।

सारणी 3-सा- 42

2020

2019

2018

2017

2016

6

5

4

3

2

212

188

225

284

128

138

170

181

193

177

148

194

177

187

145

07

08

12

03

07

07

11

07

09

14

35

26

25

25

25

1174

970

694

755

845

164

173

133

131

9

508

483

497

456

496

13

13

04

01

03

2232 2409

1955

2074

1928

3.11.6 इलेक्ट्रिक चार्जिंग / बैटरी स्वैपिंग स्टेशन

सीधी शहर में वर्तमान में विद्युत से चलने वाले ई -रिक्शा लोक वाहन के रूप में उपयोग किए जा रहे हैं । इनके लिए किसी भी प्रकार के चार्जिंग स्टेशन स्थापित नहीं हैं । वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर शहर में बस स्थानक, पार्किंग क्षेत्रों एवं पेट्रोल पम्प क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक चार्जिंग / बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित किए जाना प्रस्तावित है । सीधी में म.प्र. वाहन नीति 2019 एवं समय समय पर शासन द्वारा जारी निर्देश अनुसार इलेक्ट्रिक चार्जिंग / बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित किए जा सकेंगे ।

3.11.7 श्मशान घाट / कब्रिस्तान

नगर में वर्ष 2022 के अनुसार 02 श्मशान घाट एवं एक कब्रिस्तान स्थित हैं । ये तब तक उपयोग में रहेंगे , जब तक ये पर्यावरण की दृष्टि से अनुपयुक्त न हो जावे । नगर के भावी विकास को देखते हुए नये कब्रिस्तान एवं श्मशान घाट आमोद- प्रमोद , जलाशय एवं मार्ग उपयोग को छोड़कर अन्य समस्त उपयोगों के अन्तर्गत अनुज्ञेय होंगे , किन्तु इनके स्थल का चयन जन सामान्य की मांग पर कलेक्टर , स्थानीय संस्था एवं नगर तथा ग्राम निवेश की सहमति से किया जावेगा ।

2233

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

Sidhi

PlanningArea

RallwayLine

MunicipalAresBoundary

PlanningAresBoundary

Source:NagarPalika,Sidhi NationalHighway

WaterBody

Bypass

MajorRoad

VillageBoundary

StateHighway

StateInstituteForTownPlanning

Km

ATM

3.12EXISTINGATM

Legend

Scale District-Sidhi

0

SIDHIDEVELOPMENTPLAN2035

Singrauli

JogipurNorthTola

JogipurSouthTola Sing

NH-39

alan

BisaindhaTolm

iniyaPowal

Vijaypur

Hinauta

GadaBabanaingh

Padeinlyakhurd

Dolntha

Mauganj

Khurd

Kotar

SH-17

SidhiKalat

Khalrahi

KotarKatan

Madariya

Kotaha

Rampur

SidhiKhurd

Naudhiya

Padra

KarsundiyaNorthTola

Madhuri Kothar

KaraundiyaSouthTolir

Bypass

Muthigan

Khurd

Demha

JamodiKhurd

MadhuriPawal

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Muth

Kurrwah

JamodiKalen

Shahdol

JamodSengraro

PanwarSongra

NaugwanDhirsingh [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2234

3.11.8 सार्वजनिक सेवाएँ एवं सुविधाएँ

वर्ष 2022 की स्थिति में नगर पालिका परिषद सीधी के अनुसार नगर में सार्वजनिक सेवाएँ एवं सुविधाओं के अंतर्गत 14 बैंक , 21 ए.टी.एम. , 9 ईंधन भराव केन्द्र एवं 4 गैस वितरण केन्द्र स्थित हैं । नगर में 2 गैर सरकारी संगठन (एन.जी.ओ.) कार्य करते हैं । अग्रिणी जिला प्रबंधक सीधी अनुसार सीधी में 72 बैंक , 73 ए.टी.एम. , 54 कृषि ऋण समितियाँ एवं 8500 स्वसहायता समूह अंतर्गत 93500 सदस्य हैं ।

भारत संचार निगम लिमिटेड के अनुसार सीधी में 28 दूरभाष केन्द्र, 25 डाक एवं तार कार्यालय तथा 48 मोबाईल टावर हैं । सीधी में 92 वायफाय होटस्पोट, 1340 दूरभाष कनेक्शन तथा 134561 मोबाईल कनेक्शन हैं । इनके अतिरिक्त ब्रॉडबैंड के 544 , फाईबर 1821 तथा एयर फाइबर के 61 कनेक्शन हैं ।

3.11.9 सी.एन.जी. गैस वितरण सेवा

जिला आपूर्ति अधिकारी सीधी से प्राप्त जानकारी अनुसार वर्तमान में सीधी नगर में गैस पाईप लाईन संबंधी कोई योजना नहीं है । खाना बनाने के लिए एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों के माध्यम से घरों तक पहुंचाई जाती है । प्रस्तावित विकास योजना 2035 में सी. एन.जी. गैस पाइप लाइन द्वारा गैस की सप्लाई दी जाना प्रस्तावित है ।

घरेलू, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं को पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पी.एन.जी.) और परिवहन क्षेत्र के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी.एन.जी.) की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने हेतु भारत सरकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस बोर्ड द्वारा अधिकृत संस्था से सिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को पी.एन.जी.आर.बी. एक्ट 2006 के तहत विकसित किया जाना प्रस्तावित है ।

3.11.10 सामाजिक एवं सांस्कृतिक

नगर पालिका परिषद सीधी अनुसार नगर में 5 उद्यान, 3 सभागृह, 1 खेल का मैदान , 2 जिम , 1 स्टेडियम , 1 सिनेमा घर , 1 पुस्तकालय तथा 26 होटल एवं भोजनालय हैं । नगर में सामाजिक व सांस्कृतिक सुविधाओं का अभाव है । विकास योजना में सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुविधाएँ अंतर्गत सभागृह, कलावीथिका, पुस्तकालय सह वाचनालय इत्यादि स्थापित हो सकेंगे । विकास योजना में निवेश इकाई एवं खण्ड स्तर पर ऐसी गतिविधियाँ स्थापित किया जाना प्रस्तावित है ।

2235

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

अध्याय -4 विकास योजना 2035 के प्रस्ताव

4.1 विकास योजना 2021 का पुनर्विलोकन

सीधी विकास योजना 2021 प्रस्तावित जनसंख्या 1.05 लाख हेतु दिनांक 03.10.2008 से प्रभावशील की गई थी । नगर के सुनियोजित विकास हेतु विकास योजना 2021 का पुनर्विलोकन किया जाकर वर्ष 2035 के लिए अनुमानित जनसंख्या 1.50 लाख हेतु तैयार की गई है, जिसमें वर्तमान विकसित क्षेत्र को समाहित कर नवीन प्रस्ताव दिये गये हैं, जो नगर के विकास के साथ नगरीय जीवन स्तर के उन्नयन एवं आर्थिक विकास हेतु उपयोगी होंगे ।

4.2 योजना अवधारणा

राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39 पर स्थित होने के कारण नगर का भौतिक विकास हुआ है । नगर की पुरानी बसाहट, पुरानी पद्धति की होने के कारण नगर में खुले स्थानों का सर्वथा अभाव है । नगर की कुछ घनी बस्तियों में सुधार की आवश्यकता है । इन क्षेत्रों का घनत्व कम करने के लिए नये आवासीय क्षेत्रो के सुनियोजित विकास के साथ - साथ नगर के अन्य कार्यकलापों को नये क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जायेगा ताकि नगर की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति अलग -अलग क्षेत्रों के अनुसार की जा सके । नगर की यातायात संरचना में सुधार एवं समस्त सेवा - सुविधायें नागरिकों को प्राप्त हो सके । असंगत भूमि उपयोग को स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है ।

नगर के मध्य से भारी वाहनों के गुज़रने से यातायात में असुविधा होती है । उपरोक्त बात को दृष्टिगत रखते हुए नगर के बाहर से यातायात को ले जाने हेतु बायपास मार्ग का प्रस्ताव किया गया है ।

वर्तमान में हो रहे विकास की दिशा को दृष्टिगत रखते हुए नगर का भावी विकास एवं स्वरूप का निर्धारण किया गया है, फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों को सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाओं की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है । इसके अतिरिक्त क्षेत्रों को प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना एवं यातायात के द्वारा समुचित रूप में जोड़े जाने की भी आवश्यकता है , ताकि इन सभी क्षेत्रों में आपसी सह- संबंध एवं युक्तियुक्त सामंजस्य स्थापित किया जा सके । इस प्रकार नगर का विकास एकीकृत रूप से हो सकेगा ।

वर्तमान में मुख्य मार्ग शहर से गुज़रने के कारण यातायात एवं पर्यावरण की समस्या को दृष्टिगत रखते हुये प्रमुख मार्गों को प्रस्तावित बायपास मार्ग के द्वारा आपस में जोड़ा गया है , जिससे ईंधन व समय की बचत के अतिरिक्त क्षेत्रीय यातायात का नगरीय यातायात से पृथक्करण संभव हो सके ।

नगर के मध्य क्षेत्र में वाणिज्यिक एवं आवासीय दबाव को कम करने की दिशा में प्रस्तावित विभिन्न क्षेत्रों में इस हेतु उचित प्रावधान किये जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2236

रखते हुये नवीन प्रस्ताव रखे गये हैं । नगर के क्षेत्रीय महत्व को दृष्टिगत रखते हुये नगरीय सुविधाओं के अतिरिक्त क्षेत्रीय स्तर पर सुविधाओं को प्रस्तावित किया गया है । नगर के भावी औद्योगिक विकास को दिशा प्रदान करने की दृष्टि से कृषि आधारित एवं अन्य उद्योगों हेतु उचित प्रावधान किया गया है ।

4.3 विकास योजना में अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता

सीधी विकास योजना 2021 के अनुसार सीधी निवेश क्षेत्र की, वर्ष 2021 में जनसंख्या 1.05 लाख प्रक्षेपित की गई है एवं वर्ष 2035 तक वृद्धिगत जनसंख्या 1.50 लाख अनुमानित की गई है ।

विकसित क्षेत्र में आवासीय , वाणिज्यिक , मिश्रित, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सावर्जनिक, सुविधाएँ एवं सेवाएँ , परिवहन एवं आमोद - प्रमोद क्षेत्र सम्मिलित हैं । अन्य क्षेत्रों में रिक्त भूमि, जलाशय , वन क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र एवं कृषि भूमि सम्मिलित है ।

यू.आर.डी.पी.एफ.आई. मानक अनुसार मध्यम श्रेणी के नगरों के लिए न्यूनतम 100 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर जनसंख्या घनत्व अनुशंसित है । इस संदर्भ में वर्ष 2035 तक सीधी निवेश क्षेत्र में विकास योजना प्रस्ताव निर्धारित करने हेतु क्षेत्रफल की गणना अनुसार लगभग 1500 हेक्टेयर भूमि कुल 1.50 लाख जनसंख्या (वर्ष 2035) के लिये आवश्यक होगी । सीधी निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित उपयोग हेतु भूमि का चयन करने हेतु समन्वित भूमि उपयोग उपयुक्तता का विश्लेषण किया गया है, जिसका मुख्य आधार भौगोलिक विशेषताएँ एवं पर्यावरणीय घटकों का संयुक्त रूप से " Multicriteria Index " के माध्यम से विश्लेषण है ।

4.4 भूमि उपयोग 2035

सीधी विकास योजना 2035 में नगर के संतुलित एवं नियोजित विकास को दृष्टिगत रखते हुए 14.56 हेक्टेयर प्रति हजार व्यक्ति की भू- उपयोग दर से नगरीय विकास प्रस्तावित है । विकास योजना 2021 में 13.47 हेक्टेयर प्रति हजार भू– उपयोग दर प्रस्तावित की गई थी, जबकि वर्तमान में यह दर 11.23 हेक्टेयर प्रति हजार ही प्राप्त हुई है ।

2237

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

प्रस्तावित भूमि उपयोग 2035

να με

सारणी 4- सा- 1

प्रस्तावित क्षेत्र 2035

विकसित क्षेत्र 2021

क्र.

भू उपयोग

क्षेत्रफल प्रतिशत उच्चावचन/ निम्नावन

प्रतिशत

उपयोगिता दर

उपयोगिता दर

प्रस्तावित क्षेत्र 2021 (हे. में)

5 1

2

3

4

57.11 1.

799.92 705.17 आवासीय

41.32 3.35 2.

65.06

वाणिज्यिक

19.40 1.57 3 . मिश्रित

2.37 0.19

21.57

4. औद्योगिक

10.98

135.60 5.

91.06

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

4.53

0.37

3.53

6.

सार्वजनिक उपयोगिताएँ एवं सुविधाएँ

149.62 15.58 1.26 7.

आमोद- प्रमोद

282.62 310.86 25.17 8.

यातायात एवं परिवहन

1234.83 100.00

1413.91

योग

स्त्रोतः- नगर तथा ग्राम निवेश ।

क्षेत्रफल (हे. में)

10 7

9

8

6

8.23

1235.11 56.54

94.75

6.41

0.15 0.38

23.74

23.14 1.06

0.60 -19.40

90.71 4.15

0.18

0.49

0.07

10.74

0.02

19.20

0.93

6.42

140.16

-44.00

1.23

0.22

0.03 -1.00

4.76

0.04

1.27

190.23 8.71

134.04

0.14

-28.24

3.26

22.41

2.83

489.53

100.00 14.56

2184.39

11.23

179.08

नोटः- वर्ष 2022 की जनसंख्या 1.10 लाख अनुमानित की गई है ।

4.4.1 आवासीय

आवासीय उपयोग के प्रस्ताव वर्तमान आवासीय को समाहित करते हुये प्रमुख रूप से नगर की दक्षिण दिशा में बायपास मार्ग एवं मड़वास मार्ग से लगकर दिए गए हैं जिस ओर नगर की विकास दिशा है । आवासीय उपयोग के अंतर्गत् वर्तमान आवासीय सहित 1235.11 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 56.54 प्रतिशत है ।

4.4.2वाणिज्यिक

वाणिज्यिक उपयोग के प्रस्ताव अंतर्गत वर्तमान वाणिज्यिक तथा पुर्नघनत्वीकरण योजना हेतु ग्राम कोतरकला में उपांतरित भूमि का प्रस्ताव यथावत रखा गया है । मुख्य [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2238

मार्गों तथा प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों के समीप वाणिज्यिक क्षेत्र प्रस्तावित किए गए हैं, ताकि विकसित हो रहे आवासीय क्षेत्र को वाणिज्यिक गतिविधियों की सुविधा प्राप्त हो सके । वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत् वर्तमान वाणिज्यिक सहित 23.14 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है , जो कि प्रस्तावित क्षेत्र का 1.06 प्रतिशत है ।

4.4.3मिश्रित

नगर में मिश्रित उपयोग हेतु मध्य क्षेत्र, रीवा - सिंगरौली , सीधी- शहडोल एवं बायपास मार्ग पर कुल 90.71 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है जो कुल प्रस्तावित उपयोग का 4.15 प्रतिशत है ।

4.4.4औद्योगिक

जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, सीधी से प्राप्त जानकारी के अनुसार नगर के निकट ग्राम सर्रा ( चुरहट) , ग्राम बाडी टोला (गोपदबनास) एवं ग्राम रामपुर (रामपुर नैकिन ) में औद्योगिक क्लसटर का विकास किया जाना प्रस्तावित है । उक्त के दृष्टिगत निवेश क्षेत्रांतर्गत औद्योगिक उपयोग हेतु विशेष प्रस्ताव नहीं दिए गए हैं । शहडोल मार्ग पर ग्राम पनवार सेंगराम में 6.22 हेक्टेयर एवं ग्राम जोगीपुर दक्षिण में 3.64 हेक्टेयर कुल 10.96 हेक्टेयर भूमि ही औद्योगिक उपयोग हेतु प्रस्तावित की गई है, जो कि कुल प्रस्तावित उपयोग का 0.49 प्रतिशत है ।

4.4.5 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग के अंतर्गत् वर्तमान सहित 140.16 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 6.42 प्रतिशत है । इसके अंतर्गत सामान्य सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक , शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संबंधित गतिविधियों हेतु प्रस्तावित उपयोगों की पूर्ति हो सकेगी ।

4.4.5.1 शैक्षणिक

नगर की भावी आवश्यकताओं के आधार पर ग्राम नौढ़िया में 1.90 हेक्टेयर भूमि शासकीय विधि महाविद्यालय एवं ग्राम माधुरी पवई में 4.79 हेक्टेयर भूमि सी. एम. राइज़ विद्यालय हेतु प्रस्तावित की गई है ।

4.4.5.2 प्रशासकीय कार्यालय

सीधी नगर जिला मुख्यालय होने से विभिन्न विभागों के कार्यालय नगर में स्थित हैं । ग्राम करौंदिया उत्तर में 0.72 हेक्टेयर भूमि तथा ग्राम करौंदिया दक्षिण में 0.39 हेक्टेयर भूमि प्रशासकीय कार्यालयों हेतु प्रस्तावित की गई है ।

2239

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

A

Sidh

Km

શીનત્ર saultinewon

3

गार्वजनिकसेवाएंएवंसुविधाएं

मध्यक्षेत्र

freyreason

सार्वजनिकएवंअर्थसार्वजांनेक

उद्यान

परिवहन

आमोदप्रमोव

PlanningArea

2

EXISTINGPROPOSED

StateInstituteForTownPlanning

4.1PROPOSEDLANDUSE

TRANSPORTATION

AFFORESTATION

CREMATORIUMGRAVEYARD

RECREATIONAL

INSTITUTIONALACTIVITIES

AGRICULTURE

BOUNDARIES

TRANSPORTNAGAR

COMMERCIAL

RESIDENTIAL

PLANNINGAHEA

INDUSTRIAL

PARKING

MUNICIPALAREA CENTRALAREA

GENERALINDUSTRIES

VILLAGE

STADIUM

RAUNAYHACK

GENERALHERDENTIAL

GENERAL

RAILWAYSTATION

BRIDGE

RUAUS

SOLIDVASTEMANAGEMENT ELECTRICBUSSTATION

Source:WorldView-II,2018SatelliteData&GroundVerification

ANCH HEALTHSOCIALCURTURAL

WATERTREATMENTPLANT

MANDI

MUGLDLANDUISE

PUBLICINSTITUTIONSAND

PARK

PUBLICUTILITIES& FACILITIES

PUBLIC&BEMIPUBLIC

BUSSTAND

WATERBODIES

MIXED

AIRSTRIP

Scale

SIDHIDEVELOPMENTPLAN2036(DRAFT)

District-Sidhi

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2240

બ

Km

বাসিডির

रजन

0.45

PlanningAres

StateInstituteForTownPlanning 4.2CENTRALAREA

TRANSPORTATION

CREMATORIUMGRAVEYARD

AFFORESTATION

RECREATIONAL

AGRICULTURE

BOUNDARIES

COMMERCIAL

MUNICIPALAREA

RESIDENTIAL

PGPTUTIONSAND SDUCATIONANDRESEARC

ELECTRICGUBSTATION

VILLAGE

GENERAL

PARKINS

DENERALRESIDENTIAL

FACILITIES

STADIUM

ROADS

WATERTREATMENTPLANT

MANDI

PARK PUBLIC&SEMIPUBLIC

Source:DirectorateofTown&CountryPlanning MadhyaPradesh,Bhopal

PUBLICUTILITIES

IXEDLANDUSE

BUSSTAND

WATERBODIES

MIXED

Scale

SIDHIDEVELOPMENTPLAN2035

District-Sidhi

Singraull

Dainiha

NH-39

SidhiKatan

Madariya

Kotaha

Amaha

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Pado

KaraundiyaNorthTola

KaraundiyaSouthTola 2241

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

4.4.5.3 अन्य सार्वजनिक गतिविधियाँ

नगर की भावी आवश्यकताओं के आधार पर ग्राम सीधी खुर्द में स्वरोज़गार प्रशिक्षण संस्थान के निकट 7.50 हेक्टेयर भूमि अन्य सार्वजनिक गतिविधियों हेतु प्रस्तावित की गई है ।

4.4.6 सार्वजनिक उपयोगिताएँ और सुविधाएँ

सार्वजनिक उपयोगिताएँ और सुविधाएँ उपयोग के अन्तर्गत वर्तमान उपयोग सहित 4.76 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 0.22 प्रतिशत है । ग्राम कोतरकला में 0.09 हेक्टेयर भूमि पर नगर पालिका परिषद सीधी द्वारा पानी की टंकी का विकास किया जाना प्रस्तावित है ।

4.4.7 आमोद-प्रमोद

आमोद -प्रमोद उपयोग के अंतर्गत् वर्तमान सहित 190.23 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 8.71 प्रतिशत है । आमोद -प्रमोद गतिविधियाँ मानव जीवन का अभिन्न अंग हैं । खुले स्थान, उद्यान एवं खेल मैदान आदि नगरीय जीवन के लिए आवश्यक हैं, जिसके कारण नगर में स्वस्थ पर्यावरण का निर्माण होता है । जल स्त्रोतों का संरक्षण करते हुए नगर के प्रमुख नालों के दोनों ओर , जलाशयों एवं गोपालदास बाँध के चारों ओर वृक्षारोपण का प्रस्ताव दिया गया है ।

4.4.7.1 क्षेत्रीय उद्यान एवं पिकनिक स्थल

क्षेत्रीय उद्यान एवं पिकनिक स्थल हेतु ग्राम करौंदिया उत्तर टोला में 6.19 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है ।

4.4.7.2 नगर उद्यान

सीधी नगर पालिका परिषद द्वारा ग्राम कोतरकला में 0.30 हेक्टेयर भूमि पर नवीन उद्यान, ग्राम करौंदिया दक्षिण टोला में 0.42 हेक्टेयर भूमि पर नवग्रह पार्क एवं ग्राम करौंदिया उत्तर टोला में 0.04 हेक्टेयर भूमि पर लाडली लक्षमी वाटिका का विकास किया जाना प्रस्तावित है । इनके अतिरिक्त ग्राम पडैनिया पवई में 4.97 हेक्टेयर , ग्राम करौंदिया उत्तर टोला में 2.27 हेक्टेयर एवं ग्राम माधुरी कोठार में 0.83 हेक्टेयर भूमि उद्यान के विकास हेतु प्रस्तावित की गई है ।

4.4.7.3 मेला मैदान

नगर में वर्तमान में विभिन्न उत्सवों एवं उर्सों पर मेले का आयोजन किया जाता है । अतः मेला मैदान हेतु पृथक से भूमि प्रस्तावित नहीं की गई है, परन्तु जिला प्रशासन द्वारा [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2242

मेला मैदान हेतु भूमि चयनित की जाने पर मेला मैदान वृक्षारोपण , मार्ग एवं जलाशय के अतिरिक्त अन्य समस्त भूमि उपयोगों में स्वीकार्य होगा ।

4.4.7.4 खुला स्थल प्रणाली

विकास योजना ऐसे खुले स्थलों की प्रणाली को प्रस्तावित करती है , जो वर्तमान प्राकृतिक संरचनाओं के भू- दृश्यीकरण विकास के साथ - साथ आमोद -प्रमोद एवं पर्यावरणीय कार्यकलापों को पूर्ण करने में विशिष्टता रखती है । आवासीय परिक्षेत्रों एवं गतिविधि कॉरिडोरों के विस्तृत अभिन्यास रूपांकन में औपचारिक एवं अन्य भवनों से संलग्न खुले क्षेत्रों का प्रावधान मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार रखा जावेगा जो की स्थानीय स्तर पर अतिरिक्त रूप से उपलब्ध हो सकेंगे ।

4.4.8 यातायात एवं परिवहन

विकास योजना में यातायात क्षेत्र के अन्तर्गत 489.53 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है । यह भूमि विकास के लिए प्रस्तावित भूमि का 22.41 प्रतिशत है । यातायात एवं परिवहन उपयोग के अन्तर्गत नगरीय मार्गों के विस्तार के साथ स्थानीय मार्गों की यातायात संरचना का विकास प्रस्तावित किया गया है ।

4.5 निवेश इकाइयाँ

सीधी विकास योजना 2021 में निवेश क्षेत्र को 2 निवेश इकाइयों में विभक्त किया गया था । विकास योजना 2021 को आधार मानकर विकास योजना 2035 में भी पूर्व निवेश इकाइयों के क्षेत्र को यथावत रखा गया है । निवेश इकाई का विवरण सारणी 4 - सा -2 में दर्शाया गया है ।

निवेश इकाइयाँ

सारणी 4- सा- 2

निवेश इकाइयाँ

क्र.

कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) निवेश इकाइयाँ

3

2

1

3494.96

1

निवेश इकाई क्रमांक -1

2625.88

निवेश इकाई क्रमांक -2

2

6120.85

योग

स्त्रोतः- जी.आई.एस. विश्लेषण ।

2243

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

A

Sidhi

PlanningArea

MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

Bypass

NationalHighway

VillageBoundary

WaterBody

MajorRoad

StateHighway

Unit2(2625.88)

Unit1(3494.96)

StateInstituteForTownPlanning

Km

4.3PLANNINGUNIT

PlanningUnit(AreainHectare)

Legend

T

Source:DirectorateofTown&CountryPlanning MadhyaPradesh,Bhopal

Scale District-Sidhi

SIDHIDEVELOPMENTPLAN2035

Bingraull

Singrauli

JogipurNorthTole

Jogipur SouthTols

NH-30

Bisaindha Tolw

Padaniya

PadalniyaPawai

GadaBalansingh

Pac Padeinlyakhurd

Mauganj

Dainiha

Khurd

Kolar

KotarKatan

BidhiKhure

Naudhiya

2

dasDam

Madhuri

Kolhar

Karaundryasouthtol

Demha

JamodiKhure

MadhuriPawal

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Kurrwah

JanodiKalan

Shahdol

JamodiSengram

NaugwanDhirsingh

ενείχεεκτρώσεείτικ

Rewa [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2244

नगर से गुज़रने वाली रीवा-सिंगरौली राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39 को निवेश इकाई सीमा माना गया है । राष्ट्रीय राजमार्ग के उत्तर का भाग निवश इकाई क्र. 1 तथा राष्ट्रीय राजमार्ग के दक्षिण का भाग निवेश इकाई क्र. 2 के अन्तर्गत किया गया है ।

4.6 मध्य क्षेत्र

4.6.1 मध्य क्षेत्र

नगर का पुराना आबादी क्षेत्र अत्यंत सघन बसा हुआ है । यहां के मार्ग अत्यंत संकीर्ण है । यहीं नगर की मुख्य वाणिज्यिक गतिविधियाँ स्थित हैं । अन्य बड़े नगरों की तरह सीधी नगर की पुरानी बस्ती की अपनी अलग समस्याएँ व आवश्यकताएँ हैं । अतः कार्य संपादन एवं गतिविधियों की एकात्मकता को ध्यान में रखते हुए सीधी नगर के मध्य क्षेत्र की सीमा निम्नानुसार निर्धारित हैः-

उत्तर में

रीवा सिंगरौली मार्ग राष्ट्रीय राजमार्ग 39

हिरन नाला

पूर्वमें

ऊंची हवेली मंडी क्षेत्र, अमहा ग्राम की सीमा

दक्षिण में

पश्चिम में

सूखा नाला ।

4.7 अनौपचारिक सेक्टर

बेरोजगार एवं सीमित रूप से रोजगार से जुड़े कर्मी जो रोजगार की तलाश में हैं अथवा आर्थिक उन्नति के लिये आशान्वित हैं, अनौपचारिक वर्ग के अंतर्गत आते हैं । यह वर्ग शहर की आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है तथा आवासीय क्षेत्र के लिए सेवा जनसंख्या के रूप में भी कार्य करता है ।

अनौपचारिक गतिविधियाँ मुख्य रूप से कार्य केन्द्रों, वाणिज्यिक केन्द्रों , शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के बाहर , यातायात केन्द्रों एवं बड़े आवासीय समूहों के आस - पास स्थापित हो जाती हैं । चूंकि आर्थिक गतिविधियों में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है , इसलिए औपचारिक वर्ग के साथ - साथ अनौपचारिक गतिविधियों के लिये भी विकास योजना में प्रस्ताव रखे गए हैं ।

अनौपचारिक गतिविधि क्षेत्रों की योजना, व्यापार एवं विभिन्न प्रकार के उपयोग परिक्षेत्र के नियंत्रित विकास में समाहित एवं सम्मिलित कर निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रस्तावित है:-

सामान्य वाणिज्यिक क्षेत्र में सेवा प्रदान करने हेतु फुटकर दुकानों का प्रावधान करना जैसे नगर केन्द्र खण्ड स्तरीय दुकानें व सुविधा दुकानें क्षेत्र ।

थोक व्यापार एवं यातायात नगर क्षेत्र में सेवा प्रदान करना ।

2245

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

संस्थागत क्षेत्रों, आमोद- प्रमोद , औद्योगिक क्षेत्रों एवं अवसान केन्द्रों पर खाद्य सेवा प्रदान करने वाली सेवा दुकानें उपलब्ध कराना ।

आवासीय क्षेत्रों के निकट सेवा दुकानें ।

निर्माण स्थलों के समीप अस्थाई रहवास की व्यवस्था करना ।

अनौपचारिक सेक्टर को नियोजित आवासीय विकास क्षेत्र में निम्नानुसार समाहित किया जाना प्रस्तावित हैः-

परिक्षेत्रिक योजना बनाते समय अनौपचारिक सेक्टर के लिये प्रस्तावित आवासीय विकास हेतु भूमि सुरक्षित रखना ।

अभिन्यास स्वीकृति के समय अनौपचारिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रावधान भी समय- समय पर शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप किया जाना प्रस्तावित है ।

अनौपचारिक सेक्टर इकाई का विकास क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप किया जावे ।

4.8 गंदी बस्ती क्षेत्र

सीधी नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका परिषद द्वारा अधिसूचित 274 गंदी बस्तियाँ हैं । नगर पालिका परिषद सीधी द्वारा इन गंदी बस्ती क्षेत्रों में मूलभूत सामुदायिक सुविधाओं का विकास किया जाना प्रस्तावित है । गंदी बस्तियों के पर्यावरण सुधार हेतु यह आवश्यक है कि इनकी रोकथाम, विकास , निर्मूलन एवं पुनर्स्थापना हेतु एकीकृत कार्यक्रम चलाया जावे । इस हेतु निम्नानुसार प्रयास किया जाना प्रस्तावित है ।

1. भवन निर्माण उपविधियों में संशोधन एवं परिक्षेत्रिक नियमों का निर्धारण एवं उनका पालन ।

2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित भूमि का निश्चित समय सीमा में उसी वर्ग के लिये विकास ।

3. गंदी बस्ती क्षेत्र में पर्यावरण सुधार हेतु सार्वजनिक सुविधाओं का विकास ।

4. जिन गंदी बस्ती क्षेत्रों को वर्तमान स्थान पर पर्यावरण सुधार कर रखा जाना संभव नहीं हो , उनको स्थानांतरित कर नवीन स्थल पर पुनर्स्थापित करना ।

4.9 पुनर्विकास नीति

शहर की विकास प्रक्रिया के कारण कुछ वर्तमान निर्मित क्षेत्र शहरी विकास की दृष्टि से केन्द्रीय स्थिति प्राप्त कर लेते हैं जिससे इनका भू- मूल्य अधिक हो जाता है । ऐसे [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2246

क्षेत्रों को पुनर्विकास क्षेत्र के रूप में चयनित किया जावेगा । ऐसे क्षेत्रों की विकास नीति निम्नलिखित बिन्दुओं के द्वारा संचालित की जावेगी-

1. उच्च मूल्य वाली अकार्यक्षम भू- उपयोग अंतर्गत भूमि / क्षेत्र जिस भूमि की अन्य सक्षम उपयोग हेतु मांग अधिक है, उन्हें पुनर्घनत्वीकरण / पुनर्विकास क्षेत्रों के रूप में चयनित किया जावे ।

2. पुनर्विकास परियोजना को विशेष परियोजना के रूप में माना जावेगा । इन परियोजनाओं का रूपांकन, नगरीय रूपांकन के दृष्टिकोण के आधार पर करने के पश्चात निवेश प्रस्ताव तैयार किए जावेंगे ।

3. उपयोग एवं गतिविधियों का निर्धारण , निष्पादन स्तर एवं अनुकूलता स्तर जो आसपास के उपयोग से प्रभावित है , द्वारा होगा जिसकी परियोजना को परिक्षेत्र की योजना के रूप में तैयार किया जाना प्रस्तावित है ।

4. स्वीकार्य विकास का घनत्व , अधोसंरचना , यातायात का दबाव, वाहन क्षमता और इसका समीकरण क्षेत्र के प्रभाव द्वारा निर्धारित होगा ।

यदि मध्य क्षेत्र में उन्नत पर्यावरण एवं यातायात सुधार की दृष्टि से पुनर्विकास योजना तैयार की जाती है तो उस स्थिति में फर्शीक्षेत्रानुपात उस क्षेत्र हेतु निर्धारित फर्शीक्षेत्रानुपात से 0.25 अधिक मान्य किया जा सकेगा ।

भू- स्वामी अपने भूखण्ड में से कुछ भूखण्डीय क्षेत्र सार्वजनिक उपयोग जैसे- सड़क, फुटपाथ , पार्किंग इत्यादि हेतु छोड़ता है तो शेष भूखण्ड पर सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी जाकर स्थानीय संस्था को समर्पित की गई भूमि का दो गुना तक क्षेत्र फर्शीक्षेत्र अंतर्गत अतिरिक्त रूप से स्वीकार्य किया जा सकेगा ।

4.10 ग्राम आबादी विस्तार

सीधी निवेश क्षेत्र में स्थित ग्राम आबादी जो विकास योजना के कृषि क्षेत्र में स्थित है, उसका विस्तार ( जिसमें सामाजिक एवं भौतिक अधोसंरचना का विकास भी सम्मिलित है) तथा आवासीय एवं सुविधाओं का विकास , वर्तमान ग्राम आबादी क्षेत्र के आसपास 200 मीटर की परिधि में सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा से किया जा सकेगा ।

4.11 कमजोर आय वर्ग के लिए प्रावधान

कमजोर आय वर्ग के लिए प्रत्येक आवासीय कालोनी में छोटे भूखण्डों का प्रावधान किया जाता है । यह वर्ग प्रायः रोजगार अस्थाई ठेला, गुमटी आदि की स्थापना के माध्यम से प्राप्त करता है । अतः कमजोर आय वर्ग के लिए मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में उल्लेखित प्रावधान तथा शासन द्वारा समय - समय पर इन वर्गों के लिए दिए गए दिशा - निर्देशों के अनुसार किया गया प्रावधान स्वीकार्य होगा ।

2247

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना

4.12

असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोगों का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पुनर्निधारण किया गया है जो निम्नानुसार है ।

असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग की पुनर्स्थापना एवं रिक्त भूमि का उपयोग

वर्तमान स्थल

क्र.

उपयोगों का स्थानांतरण

3

2

1

सारणी 4- सा- 3

प्रस्तावित स्थल

भूमिरिक्त होने पर उपयोग

5

4

असंगत भूमि उपयोग

स्टेडियम के पास आरा मशीन

1.

गोपालदास मार्ग 2. कत्था फैक्ट्री

वाणिज्यिक सह आवासीय

प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र

आवासीय

प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र

आवासीय

करौंदिया दक्षिण टोला बस डिपो

3.

प्रस्तावित बस स्थानक

करौंदिया उत्तर टोला 4. सीमेंट पोल फैक्ट्री

कोतवाली मार्ग 5. ट्रांसपोर्ट एजेंसी

6.

सूखा नाले व उसके पास ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

कोटहा

7.

पुराना बस स्थानक

कोटहा कब्रिस्तान

8.

श्मशान घाट

9.

सूखा नाले व उसके पास

वाणिज्यिक सह आवासीय

प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र

वाणिज्यिक प्रस्तावित यातायत नगर

उद्यान

कृषि उपयोग अंतर्गत

मिश्रित

प्रस्तावित बस स्थानक

उद्यान

कृषि उपयोग अंतर्गत

उद्यान

कृषि उपयोग अंतर्गत

उद्यान

करौंदिया उत्तर टोला ग्रामीण कर्मशाला

10.

प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र

अकार्यक्षम भूमि उपयोग

1. पेट्रोल पम्प

वाणिज्यिक

ट्रांसपोर्ट नगर

नगर पालिका के पास सिंगरौली मार्ग

आवासीय अधियार खोह

रेस्ट हाउस के पास

2. पशु चिकित्सालय

स्त्रोतः- नगर तथा ग्राम निवेश ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2248

4.12.1 कार्यकेन्द्र

वाणिज्यिक , औद्योगिक तथा प्रशासनिक गतिविधियाँ , नगर की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को प्रतिबिंबित करती हैं । यह गतिविधियाँ यातायात के मुख्य उदित केन्द्र होने से इनका नियोजन इस प्रकार किया गया है, जिससे आवासीय क्षेत्र एवं इनके मध्य न्यूनतम यात्रा समय तथा सुविधाजनक, सुरक्षित एवं तीव्र गति द्वारा पहुँच सुनिश्चित हो सके ।

4.12.2 व्यापार एवं वाणिज्यिक

वाणिज्यिक गतिविधि केन्द्रों का वर्गीकरण नगर एवं निवेश इकाई स्तर पर किया गया है । इसके अतिरिक्त प्रमुख चयनित मार्गों को गतिविधि कॉरिडोर के रूप में चिन्हित किया गया है । इनमें आवासीय उपयोग के साथ - साथ स्थल , विशेष एवं भविष्य की आवश्यकता अनुसार अन्य व्यवसायिक गतिविधियाँ जैसे- शैक्षणिक, संस्थागत, वाणिज्यिक एवं सेवा उद्योग आदि स्वीकार्य होंगी ।

2249

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

अध्याय-5 प्रस्तावित यातायात संरचना एवं नगरीय अधोसंरचना

5.1 यातायात की वर्तमान स्थिति

नगर का भौतिक विकास का स्वरूप मुख्यतः परिवहन संरचना पर निर्भर करता है । भूमि उपयोग एवं यातायात आवश्यकताओं का आपस में घनिष्ठ संबंध रहा है । आटो रिक्शा एवं ई- रिक्शा नगर में यातायात के प्रमुख साधन हैं जो नगर के यातायात संचालन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं । अन्य प्रचलित हल्के वाहनों में कार, मोटर साइकिल , स्कूटर आदि है ।

वर्तमान में नगर में सार्वजनिक यात्री परिवहन हेतु आटो रिक्शा वाहन एवं माल परिवहन हेतु मुख्यतः आटो रिक्शा एवं ई- रिक्शा का उपयोग प्रचलन में है । दक्ष सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का अभाव नागरिकों द्वारा अनुभव किया जाता है, जिसके कारण नागरिकों को अपने कार्यकेन्द्रों पर एवं अन्य रहवासी क्षेत्रों एवं गतिविधि स्थलों तक पहुँचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । अतः नगर में एक प्रभावी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की आवश्यकता है ।

5.2 प्रस्तावित यातायात तंत्र

नगरीय यातायात तंत्र का नियोजन भी एक कठिन कार्य है , क्योंकि यह नगरीय अर्थव्यवस्था एवं नियोजन को प्रभावित करता है । नगर की यातायात प्रणाली निम्न नीति बिन्दुओं के आधार पर प्रस्तावित की गई है: -

दक्ष एवं बहुआयामी जन परिवहन प्रणाली की व्यवस्था ।

मंदगति वाहनों के सुरक्षित एवं सुविधाजनक प्रवाह हेतु मार्गों का विकास ।

मुख्य गतिविधि पुंजक एवं आबादी क्षेत्र के बीच सुविधाजनक एवं सुरक्षित पहुँच मार्गों की व्यवस्था करना ।

क्षेत्रीय यातायात एवं नगरीय यातायात का पृथक्करण ।

अंतर्नगरीय यातायात

5.3

5.3.1 रेल यातायात

सीधी नगर रीवा - सिंगरौली प्रस्तावित रेलखण्ड का एक प्रमुख रेल्वे स्टेशन है । नगर पश्चिम मध्य रेलवे के रीवा - सिंगरौली रेल मार्ग पर रीवा से 100 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है । प्रस्तावित रेल्वे स्टेशन में दो प्लेटफार्म एवं एक यार्ड का निर्माण किया जाना है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2250

5.3.2 सड़क मार्ग

सीधी नगर से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 39 गुज़रता है , जो कि नगर को देश एवं प्रदेश के प्रमुख नगरों से जोड़ता है । सीधी नगर रीवा एवं सिंगरौली से राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 39 द्वारा , ब्योहारी (शहडोल) से राज्य राजमार्ग क्र. 55 द्वारा एवं मऊगंज (रीवा) से राज्य राजमार्ग क्र. 17 द्वारा जुड़ा हुआ है ।

5.3.3 हवाई पट्टी

सीधी नगर से लगभग 09 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम अमरवाह में हवाई पट्टी है जो कि नगर की अत्यावश्यक हवाई सेवा की पूर्ति करती है ।

5.4 प्रस्तावित यातायात प्रणाली

वर्तमान में नगर यातायात हेतु क्षेत्रीय मार्गों पर यातायात का अधिकतम दबाव है । नगर के मध्य से गुज़रने वाले क्षेत्रीय मार्गों की अन्तर्संबद्धता स्थापित करने हेतु सीधी विकास योजना 2021 में प्रस्तावित क्षेत्रीय / नगरीय मार्गों का क्रियान्वयन नहीं हो सका । अतः प्रस्तावित मार्ग संरचना को वर्तमान स्थिति के अनुरुप यथा संशोधन के साथ प्रस्तावित करने का प्रयास किया गया है ।

5.4.1 मार्गों की श्रेणी

बायपास मार्ग / वृत्तीय मार्ग

वर्तमान में सीधी विकास योजना 2021 में प्रस्तावित दक्षिणी बायपास मार्ग (60.00 मीटर ) का निर्माण हो चुका है । रीवा, डेम्हा , मऊगंज एवं सिंगरौली से आने वाले यात्रियों के लिये सीधे सम्पर्क हेतु रिंग रोड का प्रावधान किया गया था , जिसकी चौड़ाई 30.00 मीटर प्रस्तावित थी । इसका विकास स्थल पर नही हो सका, उसे पुनर्विलोकित विकास योजना में आंतरिक बायपास मार्ग के रूप में 30.00 मीटर चौड़ा प्रस्तावित किया गया है ।

उप क्षेत्रीय मार्ग (मुख्य मार्ग)

बायपास मार्ग को नगर के वर्तमान मार्गों से जोड़ते हुए यातायात संरचना के आधार पर उपक्षेत्रीय मार्गों से जोड़ने के प्रस्ताव दिए गए हैं । इन मार्गों की चौड़ाई 24.00 मीटर रखी गई है ।

वृत्तखण्ड स्तरीय मार्ग

नगर से गुज़रने वाले मुख्य मार्ग यातायात उपयोग में आते हैं तथा भविष्य में भी इन मार्गों का उपयोग नगरीय मार्गों के यातायात हेतु होता रहेगा । इन मार्गों को इस प्रकार प्रस्तावित किया गया है जिससे मार्गों के मध्य नगरीय यातायात का सुचारु रुप से 2251

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

Sidhi

PlanningArea

Waterbody

Bridges RallwayStation

MunicipalAreaBoundary

RailwayTrack

PlanningAreaBoundary

NationalHighway

MadhyaPradesh,Bhopal

VillageRoad

MinorCityRoad

VillageBoundary

OtherPrivateRoad

OtherPublicRoad

MajorCityRoad

CartTrack

BusStand

StateHighway

StateInstituteForTownPlanning

Km

ByPass

Legend

Source:DirectorateofTown&CountryPlanning

5.1EXISTINGTRANSPORTNETWORK

Scale District-Sidhi

SIDHIDEVELOPMENTPLAN2035

27

Singrauli

JogipurNorthTola

JogipurSouthTola Sing

NH-39

Bisaindha Tola

dainiya

Padolniv

Hinauta

sarvar

GadaBal

Padainiyakhurd

Ramgarh

Mauganj

Dainiha

Kotar Khurd

SM-17

Khairahi

Madariya

Rampur

SidhiKhurd

Naudhiye

Cor

Padra

Karaundiya NorthTola

ladhu

Bypass

Karaundiya

Khurd

Demha

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

MadhuriPawai

Kurrwah

SH-55

Jamodi Sengram

Shahdol

JamodiKalan

agwanD ngh

Rews [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2252

भावी विकसित होने वाले कार्य केन्द्रों के मध्य संचालन हो सके । इन मार्गों की चौड़ाई 15.00 एवं 18.00 मीटर रखी गई है ।

उप वृत्तखण्ड स्तरीय मार्ग

निवेश इकाई केन्द्रों तक पहुँच के लिये इन मार्गों को प्रस्तावित किया गया है । परिक्षेत्रिक योजना अथवा विकास योजना के प्रस्तावों का विस्तृतीकरण करते समय इनके प्रस्ताव दिए जावेंगे । उप वृत्तखण्ड स्तरीय मार्गों की चौड़ाई 12.00 मीटर प्रस्तावित है ।

स्थानीय मार्ग

स्थानीय मार्गों की चौड़ाई 7.50 से 12.00 मीटर प्रस्तावित है । इनके विशेष प्रस्ताव परिक्षेत्रिक योजना अथवा विकास योजना प्रस्तावों के विस्तृतीकरण के समय दिए जावेंगे ।

5.5

मार्गों की चौड़ाई

मार्गों की चौड़ाई प्रस्तावित करते समय इनके क्रियान्वयन का महत्व , दीर्घकालीन यातायात की सघनता, यातायात का स्वरूप व विशेषताएँ आदि ध्यान में रखे गए हैं ।

सारणी 5 - सा -1 में निवेश क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई दर्शाई गई है ।

मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

5-सा-1

मार्ग का नाम

क्र.

पुनर्विलोकन पश्चात् प्रस्तावित चौड़ाई (मी. में)

विकास योजना 2021 में

प्रस्तावित चौड़ाई (मी. में)

4

3

2

1

1. राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.- 39 (रीवा - सिंगरौली मार्ग)

30

30

(अ) रीवा रोड नाका से सिंगरौली रोड नाका तक

45

45

(ब) रीवा रोड नाका व सिंगरौली रोड नाका से बायपास जंक्शन तक

60

60

शेष भाग

(स)

राज्य राजमार्ग क्र.- 17 (सीधी मऊगंज मार्ग)

2.

18

15

(अ) पुराना न्यायालय चौक से पुलिस लाईन तक

18

18

(ब) पुलिस लाईन से उत्तरी बायपास मार्ग तक

60

30

शेष भाग

(स) 2253

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

मार्ग का नाम

क्र.

पुनर्विलोकन पश्चात् प्रस्तावित चौड़ाई (मी. में)

विकास योजना 2021 में

प्रस्तावित चौड़ाई (मी. में)

4

3

2

1

राज्य राजमार्ग क्र.-55 (सीधी शहडोल मार्ग)

3.

30

30

(अ) शहडोल मार्ग तिराहा बायपास जंक्शन तक । से

60

60

शेष भाग

(ब)

60

60

बायपास मार्ग

4.

30

30

5. उत्तरी बायपास मार्ग

12

ग्रामीण मार्ग

6.

मुख्य मार्ग

5.

24

i. एम.आर. 1- एस.आई.टी. कॉलेज मार्ग से टाटा कॉलेज मार्ग तक

24

ii . एम.आर. 2- गोपालदास मार्ग संगम से उत्तरी बायपास मार्ग तक

24

iii . एम.आर. 3- पावर स्टेशन से रेल्वे स्टेशन तक

24

iv. एम.आर. 4- सीधी नौगवां धीरसिंह मार्ग से एम.आर. 3 तक

24

v. एम.आर. 5- एम.आर. 4 से उत्तरी बायपास मार्ग तक

24

vi . एम.आर. 6- एम.आर. 3 से कलेक्टर कार्यालय तक

24

vii . एम.आर. 7- रामगढ़ सोनारवाड मार्ग से उत्तरी बायपास मार्ग तक

24

viii . एम.आर. 8- राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. - 39 से ग्राम पडैनिया खुर्द तक

24

ix . एम.आर. 9- पडैनिया पवई कोतरकलां मार्ग से उत्तरी बायपास मार्ग तक

24

x. एम.आर. 10- सीधी कला से राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. - 39 तक

24

एम.आर. 11- एम.आर. 10 से बायपास मार्ग तक

xi .

24

एम.आर. 12- ग्राम विजयपुर से एम.आर. 7 तक

xii .

24

एम.आर. 13- सीधी कला से बायपास मार्ग तक

xiii .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

2254

मार्ग का नाम

क्र.

पुनर्विलोकन पश्चात् प्रस्तावित चौड़ाई (मी. में)

विकास योजना 2021 में

प्रस्तावित चौड़ाई (मी. में)

4

3

2

1

24

xiv. एम.आर. 14- अमहा सोनारवाड मार्ग से कोटहा सोनारवाड मार्ग तक

24

xv. एम.आर. 15- ग्राम करौंदिया उत्तर टोला की सीमा से कॉलेज स्टेडियम मार्ग तक

24

xvi . एम.आर. 16- गोपालदास मार्ग से कॉलेज स्टेडियम मार्ग तक

24

xvii . एम.आर. 17- राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.-39 से बायपास मार्ग तक

24

एम.आर. 18- सीधी बस स्थानक से बायपास मार्ग तक

xviii .

24

xix. एम.आर. 19- एम.आर. 17 से ग्राम करौंदिया दक्षिण टोला तक

24

एम.आर. 20- एम.आर. 19 से बायपास मार्ग तक

xx .

24

एम.आर. 21- एम.आर. 20 से अमहा पड़रा मार्ग तक

xxi .

24

xxii . एम.आर. 22- सीधी डेम्हा मार्ग से राज्य राजमार्ग क्र. - 17 तक

6. वृत्तखण्ड स्तरीय मार्ग

18

i . एस.आर. 1- राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. - 39 से एम.आर. 1 तक

18

ii . एस.आर. 2- एम.आर. 2 से सीधी नौगवां धीरसिंह मार्ग तक

18

एस.आर. 3- एम.आर. 6 से उत्तरी बायपास मार्ग तक

iii .

18

iv . एस.आर. 4- राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. - 39 से बिजली ऑफिस तक

15

v. एस.आर. 5- सूखा नाला के किनारे राज्य राजमार्ग क्र. -17 से उत्तरी बायपास मार्ग तक

15

एस.आर. 6- एस. आर. 5 से बिजली ऑफिस तक

vi .

18

एस.आर. 7- राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. - 39 से एम.आर. 7 तक

vii .

18

एस.आर. 8- पडैनिया पवई कोतरकलां मार्ग से उत्तरी

viii .

2255

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

मार्ग कानाम

क्र.

पुनर्विलोकन पश्चात् प्रस्तावित चौड़ाई (मी. में)

विकास योजना 2021 में प्रस्तावित चौड़ाई (मी. में)

4

3

2

1

बायपास मार्ग तक

18

एस.आर. 9- एम.आर. 14 से एम.आर. 7 तक

ix.

18

x. एस.आर. 10- एम.आर. 15 से गोपालदास मार्ग तक

18

एस.आर. 11- एम.आर. 19 से गोपालदास मार्ग तक

xi .

18

एस.आर. 12- एम.आर. 17 से एम.आर. 18 तक

xii .

18

एस.आर. 13- एम.आर. 20 से बायपास मार्ग तक

xiii .

18

एस.आर. 14- एम.आर. 18 से एम.आर. 20 तक

xiv.

उप वृत्तखण्ड स्तरीय मार्ग

7.

12

i. एस.एस.आर. 1- नहर के किनारे राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.-39 से ग्राम बिसैंधाटोला की सीमा तक

12

ii . एस.एस.आर. 2- उत्तरी बायपास मार्ग से एस.एस.आर. 1 तक

12

iii . एस.एस.आर. 3- सीधी डेम्हा मार्ग से नौढ़िया कुर्रवाह मार्ग तक

12

iv. एस.एस.आर. 4- राज्य राजमार्ग क्र. - 55 से निवेश क्षेत्र की सीमा तक

12

v. एस.एस.आर. 5- राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. - 39 से पुलिस लाईन मार्ग का विस्तार उत्तरी बायपास मार्ग तक

12

vi . एस.एस.आर. 6- राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. - 39 से एम.आर. 2 तक

12

vii . एस.एस.आर. 7- बिजली ऑफिस से उत्तरी बायपास मार्ग तक

12

viii . एस.एस.आर. 8- नाले के किनारे राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. - 39 से उत्तरी बायपास मार्ग तक

12

एस.एस.आर. 9- एम.आर. 12 से एम.आर. 13 तक

ix .

12

x. एस.एस.आर. 10- जिला पंचायत से कॉलेज स्टेडियम मार्ग तक [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2256

मार्ग का नाम

क्र.

पुनर्विलोकन पश्चात् प्रस्तावित चौड़ाई (मी. में)

विकास योजना 2021 में

प्रस्तावित चौड़ाई (मी. में)

2

1

4

3

12

xi . एस.एस.आर. 11- एस.एस.आर. 10 से हरिजन थाना तक

12

एस.एस.आर. 12- एम.आर. 16 से एम.आर. 15 तक

xii .

xiii .

12

एस.एस.आर. 13- राष्ट्रीय राजमार्ग क्र.-39 से ग्राम करौंदिया उत्तर टोला की सीमा तक

xiv.

12

एस.एस.आर. 14- राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. -39 से एम.आर. 15 तक

xv.

12

एस.एस.आर. 15- एस.एस.आर. 13 से गोपालदास मार्ग तक

12

एस.एस.आर. 16- एम.आर. 19 से गोपालदास मार्ग तक

xvi .

स्त्रोतः- नगर तथा ग्राम निवेश ।

नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत स्थित वर्तमान मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई सारणी 5- सा-2 में दर्शायी गई है ।

वर्तमान मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

मार्ग का नाम क्र.

2

1

1. सीधी से मड़वास

(अ)

5-सा-2

प्रस्तावित चौड़ाई (मी. में)

वर्तमान चौड़ाई (मी. में)

4

3

18

15

पुराना न्यायालय तिराहा से मित्र लाज तक

मित्र लाज से गणेश विद्यालय तक (ब)

(स)

12

09

18

15

गणेश विद्यालय तिराहा से बायपास मार्ग तक

(द)

30

30

बायपास मार्ग से निवेश क्षेत्र की सीमा तक

2. कालेज स्टेडियम मार्ग

गोपालदास मार्ग

3.

अस्पताल तिराहा से गांधी चौक 4.

गांधी चौक से लालता चौक 5.

12

12

18

15

21

21

18

15 2257

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

मार्ग कानाम क्र.

2

1

6.

प्रस्तावित चौड़ाई (भी. में)

वर्तमान चौड़ाई (मी. में)

4

3

12

12

लालता चौक से गणेश विद्यालय तिराहा

7. सीधी डेम्हा मार्ग

8. सीधी कुर्रवाह मार्ग

9. पडैनिया पवई कोतरकलां मार्ग

स्त्रोतः- नगर तथा ग्राम निवेश ।

12

7.5

12

9

24

7.5

नोटः- स्थल पर प्रस्तावित चौड़ाई से अधिक चौड़ाई उपलब्ध होने पर उपलब्ध चौड़ाई यथावत मान्य होगी ।

5.6 यातायात पद्धति में सुधार

यातायात के वर्तमान लक्षणों से यह ज्ञात होता है कि नगर में यातायात यांत्रिकी के सुधार की बहुत संभावना है , जिससे वर्तमान मार्ग पद्धति की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है । यह क्षमता बढ़ाने हेतु मार्गों को चौड़ा बनाना, फुटपाथों का निर्माण करना , ट्रैफिक आयलैण्ड का निर्माण करना आदि आवश्यक है ।

5.6.1 मार्ग संगमों में सुधार

पूर्व अंगीकृत विकास योजना में निम्नलिखित चौराहों के विकास / सुधार के प्रस्ताव दिये गए थे लेकिन योजना काल में इनका विकास नहीं हो सका, अतः पुनर्विलोकित विकास योजना में इनका विकास / सुधार किया जाना यथावत प्रस्तावित किया गया है:-

1. पुलिस लाईन चौक

2. लालता चौक

3. रीवा रोड एवं गोपालदास मार्ग का संगम

4. शहडोल मार्ग तिराहा

5.6.2 ओव्हर ब्रिज

नगर की उत्तरी दिशा में प्रस्तावित रेल्वे लाइन पर नगरीय / क्षेत्रीय यातायात के सुचारू रूप से संचालन हेतु ओव्हर ब्रिज का निर्माण किया जाना आवश्यक है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2258

यातायातगगर

एलजार

बाईपास

निवेशक्षेत्र

वाहनविरमस्थल

हयाईगदटी

रेस्मेट्रेग

रेल्वेस्टेशन

जलाशय

सेतु

एम.आर

परिवहन

सीमाए

EXRITINGPROPOSED

1555R1

Km

PlanningArea

SR3

1.5

24585

StateInstituteForTownPlanning M20

M17

TRANSPORTATION

TRANSPORTNAGAR

BOUNDARIES

PLANNINGAREA

PARKING

RAILWAYSTATION

BRIDGE

RAILWAYTRACK

ROADS

Legend

Bypass

WATERBODIES

SR

MR LR

SIDHIDEVELOPMENTPLAN2035 5.2PROPOSEDTRANSPORTNETWORK

BUSSTAND

AIRSTRIP

MR21

MR2224

Source:DirectorateofTown&CountryPlanning MadhyaPradesh,Bhopal

Scale 0.5

District-Sidhi

Singraull

Singraull

Maugan)

Demha

Rewa

mun

ماسه

☐DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Shahdol

Rewa

awa

wortese usulere

ustere

nabere

wedere

notere maken

nabere autem 2259

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

5.7 यातायात अवसान केन्द्र

5.7.1 वाहन विराम स्थल

पार्किंग मुख्यतः मार्गों के किनारे की जाती है, जिससे यातायात में व्यवधान उत्पन्न होता है । नगर अंतर्गत वर्तमान वाहन विराम स्थल सम्राट चौक एवं गांधी चौक के निकट स्थित हैं । यातायात के सुचारु रुप से संचालन हेतु वर्तमान मुख्य मार्गों के किनारे पार्किंग व्यवस्था विकसित किया जाना प्रस्तावित है । ग्राम कोतरकला में वाहन विराम स्थल हेतु 0 . 43 हे. भूमि प्रस्तावित की गई है ।

5.7.2 बस स्थानक

वर्तमान में नगर में करौंदिया दक्षिण टोला में राष्ट्रीय राजमार्ग 39 एवं गांधी चौक के निकट बस स्थानक स्थित हैं । पुराने बस स्टैण्ड को रिक्त कराकर इस स्थल पर मिश्रित गतिविधियों का विकास किया जाना प्रस्तावित है । नगर की भावी आवश्यकताओं को देखते हुए ग्राम जोगीपुर दक्षिण टोला में 4.39 हे. एवं राज्य राजमार्ग क्र.- 55 के निकट 1.27 हे. भूमि बस स्थानक हेतु प्रस्तावित की गई है ।

5.7.3 यातायात नगर

वर्तमान यातायात नगर ग्राम जमोड़ी सेंगराम में फॉरेस्ट डिपो के निकट स्थित है । इससे संलग्न 0.68 हे. भूमि विस्तार हेतु प्रस्तावित की गई है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

2260

अध्याय-6 विकास नियमन

6.1 प्रवृत्तशीलता

इन नियमनों का उद्देश्य निवेश क्षेत्र के नगरवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है । यह नियमन निम्न गतिविधियों को नियंत्रित करेंगेः

निवेश क्षेत्र के अंदर समस्त विकास ।

भूमि के स्वरूप में परिवर्तन जिसमें भूमि का उप विभाजन, संयुक्तिकरण , संविलियन, उपांतरण एवं भूमि का उपयोग सम्मिलित है ।

समूह आवासीय परियोजनाओं का सम्मिलित संस्थागत विकास ।

किसी भी प्रकार के भवन जिसमें भवन की ऊँचाई सम्मिलित हो ।

ऐसे क्षेत्र में, जो निवेश क्षेत्र सीमा के अंदर हैं, भूमि का विकास , भवनों का निर्माण / परिवर्तन एवं तोड़ना ।

6.2 क्षेत्राधिकार

1. इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन, राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 के अंतर्गत गठित निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे तथा जो नियमन इस अध्याय में वर्णित नहीं हैं, वह म.प्र. भूमि विकास नियम , 2012 में निहित प्रावधानों एवं शासन द्वारा नियमों में किये जाने वाले संशोधन के अनुरूप लागू होंगे ।

2. इस अध्याय में वर्णित सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य है, संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो विकास योजना के विभिन्न उपयोगों के अन्तर्गत स्वीकृत गतिविधियों हेतु विकास अनुज्ञा देने हेतु सक्षम है ।

3. विकास योजना प्रस्तावों का विस्तृतीकरण परिक्षेत्रिक योजना में किया जाता है । यह संभावना है कि विकास योजना में परिभ्रमण एवं उपयोग परिक्षेत्रों के निर्धारण संबंधी प्रस्तावों को क्रियान्वयन संबंधी यांत्रिकी आवश्यकताओं के परिपेक्ष्य में संशोधित करना पड़े । ऐसे संशोधनों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा । यदि किसी विवाद / विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है, तो उस दशा में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा, जो कि योजना प्रस्तावों का एकीकृत भाग माना जावेगा ।

4. विकास योजना पुस्तक के मानचित्र में चिन्हित प्रस्ताव सांकेतिक एवं स्थूल स्वरूप के हैं, तथा उक्त प्रस्ताव नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 17 के आधार पर चिन्हित किए गए हैं । उदाहरणार्थ आवासीय परिक्षेत्र, जो विकास योजना मानचित्र में दर्शाया गया है, उसमें आंतरिक मार्ग , खुले तथा हरित क्षेत्र , नागरिकों के 2261

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

लिए आवश्यक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु क्षेत्रफल , तथा नगरीय विकास हेतु अनुपयोगी भूमि, वर्तमान वृक्ष समूहों द्वारा व्याप्त भूमि आवासीय क्षेत्र के अभिन्न अंग के रूप में सम्मिलित हैं । इस कारण उक्त क्षेत्र विकास योजना मानचित्र में नहीं दर्शाए गए हैं ।

5. भूमि उपयोग को अंगीकृत विकास योजना में दर्शाए अनुसार खसरा मानचित्र पर वास्तविक उपयोग अनुसार हस्तांतरित किया जावेगा ।

6. आस - पास विद्यमान / निर्मित एवं धारा-30 में स्वीकृत मार्गों का समन्वय कर म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश , अधिनियम 1973 की धारा -27, 28 व 29 में प्राप्त प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा । निवेश क्षेत्र में ऐसे निर्मित मार्ग , जो मौके पर विद्यमान हैं, परन्तु जिनके प्रस्ताव विकास योजना में उप- दर्शित नहीं हैं अथवा उप - दर्शित हैं परन्तु चौड़ाई का उल्लेख नहीं है, ऐसे मार्गों की उनकी मौके पर उपलब्ध चौड़ाई अनुसार निरंतरता समन्वय के साथ सुनिश्चित की जावेगी ।

7. विकास योजना मानचित्र में निर्धारित किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदाय विकास अनुज्ञा, स्वीकृत वर्तमान भवन, वर्तमान अवस्था में तथा वर्तमान अधिभोग हेतु क्रियान्वित होने पर यथावत रहेंगे ।

8. किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में उपयोगिता अधोसंरचना से संबंधित निर्माण अथवा गतिविधि , जो स्थल पर आवश्यकता के अनुरूप उपयुक्त अधोसंरचना नियोजन एवं रूपांकन के अनुरूप तथा सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो, स्वीकार्य होगी ।

9. संचालक द्वारा अनुमोदित अभिन्यास की समयावधि, यदि विकास योजना प्रकाशन की तिथि पर वैध है तो उस दशा में स्वीकृत अभिन्यास का व्यापक भूमि उपयोग मान्य किया जावेगा ।

10. अपरिहार्य परिस्थितियों तथा सार्वजनिक हित में , राज्य शासन नगर जनसंख्या को सामूहिक लाभ देने वाली राष्ट्रीय, राज्य अथवा नगर स्तर की गतिविधि हेतु विकास अनुज्ञा पर विचार कर सकती है भले ही वह विकास योजना में उल्लेखित न हो ।

11. ऐसे क्षेत्र जहाँ जन सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक हो , उसके लिये आदेश जारी करने हेतु राज्य शासन सक्षम होगी ।

12. विकास अनुज्ञा के लिये प्रस्तुत मानचित्र में अगर कोई सुधार आवश्यक हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा मानचित्र सुधार कर पुनः प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को वापिस किया जाएगा ।

13. विभिन्न उपयोग परिसरों की पार्किंग की आवश्यकताएँ , उसी उपयोग परिसर के अन्दर ही आवश्यक रूप से करना होगी । उक्त पार्किंग की व्यवस्था यदि समस्त भूखण्डों को प्रगणित करते हुये एकीकृत अथवा समूह में अभिन्यास स्तर पर की गई हो तो परिसर के अंदर पृथक से पार्किंग की बाध्यता नहीं होगी ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2262

14. नगर में निर्मित होने वाले फ्लाय ओवर / स्काय वॉक के नीचे के स्थान को पार्किंग एवं अन्य जनहित उपयोगी गतिविधियों में उपयोग की अनुमति स्थल विशेष की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए दी जाएगी , परंतु ऐसी गतिविधि हेतु सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

15. विकास योजना में नदी / नालों के दोनों ओर दर्शाया गया वृक्षारोपण सांकेतिक स्वरूप का है । नदी के दोनों किनारों पर उच्चतम जल स्तर से न्यूनतम 30 मीटर तक एवं नालों की स्थिति में मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम-2012 के नियम 50(ख ) में निहित प्रावधानों के अनुसार खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा । इस भूमि पर मार्ग तथा सार्वजनिक सेवा एवं सुविधा का निर्माण स्वीकार्य होगा ।

16. झुग्गियों में रहने वाले निवासी , नगरीय केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों में सेवा कार्य से जुड़े होते हैं । राज्य शासन की कमजोर, निम्न आय वर्ग के लिए विशेषीकृत योजना एवं झुग्गी- झोपड़ी का किसी स्थान पर विस्थापन कर उसे विकसित किया जाना है , तो उस दशा में जल स्त्रोतों के क्षेत्र, आमोद - प्रमोद के क्षेत्र तथा प्रस्तावित मार्ग के क्षेत्र को छोड़कर शेष भूमि उपयोग परिक्षेत्रों में झुग्गी - झोपड़ी का विकास / निर्माण ग्राह्य होगा ।

17. विकास योजना मानचित्र जो पुस्तक के साथ संलग्न है, वह मशीन द्वारा छोटा / बड़ा किया गया मानचित्र है । इस कारण उक्त मानचित्र के आधार पर भूमि की न तो लंबाई- चौड़ाई नापी जाए, न ही इससे मानचित्र के क्षेत्रफल को नापा जाए । लंबाई- चौड़ाई एवं क्षेत्रफल नापने तथा भू- उपयोग की जानकारी की कार्यवाही हेतु सर्वे मानचित्र जो 1 : 4000 के माप पर तैयार किया गया है, उसके आधार पर किया जाए । विकास योजना में दर्शित वर्तमान भूमि उपयोग, स्थल की वास्तविक स्थिति के अनुसार ही खसरा मानचित्र पर अंकित किए जाएँ तथा इस संबंध में स्थल निरीक्षण / अभिलेख का परीक्षण कर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा ।

18. परिक्षेत्रिक योजना तैयार करने की पद्धति विकास योजना तैयार करने के ही समान है । विकास के स्वरूप के अनुसार अलग -अलग विकास नियमन -परिक्षेत्रिक नियमनों की आवश्यकता हो सकती है , किन्तु परिक्षेत्रिक योजना के प्रकाशित एवं प्रभावशील होने तक इस अध्याय में वर्णित नियमनों के आधार पर विकास अनुज्ञा दी जाएगी ।

19. प्रत्येक उपयोग परिसर की परिक्षेत्रिक योजना / विस्तृत अभिन्यास में दी गई स्थिति एवं सीमाएँ हेतु स्थल पर विद्यमान वर्तमान मार्ग / गाड़ी मार्ग एवं अन्य भौतिक स्वरूपों को संदर्भ माना जावेगा ।

20. विकास योजना में दर्शित वर्तमान उपयोग स्थल पर विकसित एवं उक्त के राजस्व अभिलेख में दर्ज अनुसार ही मान्य होंगे । उससे लगकर स्थित भूमि पर संस्पर्शी भूमि उपयोग ही अधिमान्य होंगे ।

2263

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

21 . विकास योजना में विभिन्न भूमि उपयोगों के विकास हेतु नियमन दिए गए हैं । नियमनों में यदि किसी प्रकार की विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है अथवा किसी व्याख्या की आवश्यकता होती है तो इस संबंध में राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

22. शासकीय विभागों द्वारा धारित भूमि एवं उससे संलग्न भूमि के भूमि उपयोग का निर्धारण एवं सत्यापन स्थल की स्थिति के अनुसार मान्य होगा तथा विकास योजना में मुद्रित मानचित्र के आकार से भिन्न होने पर, खसरों के आधार पर ही किया जाएगा ।

23. नियमन में वर्णित गतिविधि के समानार्थी गतिविधि जिसका उल्लेख नियमनों में नहीं है, समानता के आधार पर मान्य किए जा सकेगी ।

24. विकास योजना मानचित्र में निर्दिष्ट भू उपयोग व पुस्तक में वर्णित किसी लेख में विरोधाभास की स्थिति में पुस्तक में वर्णित लेख मान्य होंगे ।

25. 12.5 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों के लिए म.प्र. भूमि विकास नियम , 2012 के नियम-42 में स्वीकार्य फर्शी क्षेत्रानुपात ( F.A.R. ) के अतिरिक्त 1 : 0.25 F.A.R. हस्तांतरणीय विकास अधिकार ( T.D.R. ) के रूप में माँग किए जाने पर स्वीकार्य होगा ।

6.3 परिभाषाएँ

उपयोग परिक्षेत्र मुख्य भू- उपयोग से संबंधित प्रस्तावित विशिष्ट नगरीय कार्यकलापों में से किसी एक कार्यकलाप का क्षेत्र ।

उपयोग परिसर ऐसे परिसर जो उपयोग परिक्षेत्र के उपविभाजन का एक भाग हो एवं अभिन्यास तैयार करते समय एक विशिष्ट मुख्य उपयोग या गतिविधि के लिए उन्हें स्पष्ट किया गया हो ।

अभिन्यास

उप विभाजित योजना जिसमें उपयोग परिसर के सभी आकार एवं प्रकार इंगित हों ।

भूमि उपयोग मानचित्र सभी उपयोग परिक्षेत्रों को दर्शाने वाला मानचित्र ।

परिक्षेत्रिक योजना निवेश क्षेत्र के एक परिक्षेत्र की योजना जिसमें नियोजन के प्रावधानों का विस्तार , सामाजिक अधोसंरचना, उद्यान, खुले क्षेत्र एवं यातायात तंत्र संबंधी विस्तृत जानकारी प्रावधानित हो ।

नगरीय ग्राम

भूमि उपयोग मानचित्र में दर्शाए एवं प्रस्तावित उपयोग परिक्षेत्रों के अंतर्गत् आने वाली ग्रामीण आबादी ।

नगरीय विरासत का परिसर जिनमें पुरातत्व महत्व के ऐतिहासिक भवन एवं उसके क्षेत्र आसपास का परिसर सम्मिलित हो ।

विकसित क्षेत्र विकास योजना के रंगीन मानचित्र में दर्शित वर्तमान उपयोग ।

एकल / संयुक्त अपने सभी समानान्तर एवं ज्यामितीय बदलाव के साथ भूखंडीय [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2264

परिवार हेतु भूखण्डीय विकास

विकास से तात्पर्य , परिवार हेतु भूखंडीय विकास ( अभिन्यास ) का भूखंडों में उप - विभाजन , जिसका नगरीय उपयोग प्रमुखतः एकल परिवार , संयुक्त परिवार के आवास हेतु किया जाना हो ।

मिश्रित उपयोग मिश्रित उपयोग से तात्पर्य ऐसे उपयोग परिक्षेत्र से है जो कि इस विकास योजना में उल्लेखित किया गया है । इस उपयोग परिक्षेत्र में आवासीय , वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक परिक्षेत्र तथा उनमें स्वीकार्य गतिविधियाँ मान्य होंगी ।

ऊँचे भवनों विकास

का ऊँचे भवनों का विकास, म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 के उपनियम (38 ) सहपठित नियम 42 के अनुसार नियंत्रित होगा ।

फर्शी क्षेत्र अनुपात फर्शी क्षेत्रानुपात से तात्पर्य है, म.प्र. भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 2 ( 30 ) के अनुसार ।

भवन की ऊँचाई अन्यथा उल्लेखित न हो तो भवन की ऊँचाई से तात्पर्य है, म.प्र. भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 2 (9 ) के अनुसार ।

संवेदनशील क्षेत्र परिस्थितिजन्य पर्यावरणीय , इकोलॉजिकल एवं विरासत के आधार पर सीमांकित क्षेत्र । इसके अंतर्गत नदी, तालाबों के निकटवर्ती क्षेत्र भी सम्मिलित होंगे ।

ग्राम आबादी विस्तार राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित आबादी क्षेत्र के 200.00 मीटर की परिधि का क्षेत्र ।

6.4 भूमि उपयोग परिक्षेत्र

निवेश क्षेत्र को निम्नलिखित तालिका में दर्शाए अनुसार उपयोग परिक्षेत्रों में विभक्त किया गया है । प्रत्येक उपयोग परिक्षेत्र आगे विभिन्न उपयोग परिसरों के रूप में उपविभाजित किए गए हैं । प्रत्येक उपयोग परिसर में विशिष्ट उपयोग , गतिविधियों की शर्तों या बिना शर्तों के स्वीकार्य होंगे । ऐसे क्षेत्र जिसका निर्धारित अभिन्यास स्वीकृत नहीं है, उनका नियंत्रण विकास योजना / परिक्षेत्रिक योजना के भू- उपयोग / प्रस्तावों के अधीन निर्धारित होगा । निर्धारित मुख्य भू- उपयोगों के अनुरूप ही उपयोग परिक्षेत्र रहेंगे यथा आवासीय , वाणिज्यिक, मिश्रित, औद्योगिक, आमोद -प्रमोद , सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, विशेष प्रयोजन, यातायात एवं परिवहन, सार्वजनिक उपयोगिताएँ एवं सेवाएँ , जलाशय एवं कृषि । उपयोग परिक्षेत्रों का विभाजन एवं उपयोग श्रेणियों का विवरण सारणी 6 - सा -1 में दिया गया है ।

2265

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

भू-उपयोग परिक्षेत्र

सारणी 6-सा- 1

नाम पद्धति

भू-उपयोग उप- परिक्षेत्र

क्र.

भू-उपयोग परिक्षेत्र

4

3

2

1

(आर 1 )

आवासीय

(आर 2) भू- तल पर दुकानों की कतारों सहित आवासीय

आवासीय

1

(आर 3)

मध्यम घनत्व

(आर 4)

निम्न घनत्व

(सी 1 )

शहर केन्द्र

(सी 2)

उपनगर केन्द्र

(सी 3)

सामुदायिक केन्द्र

(सी 4)

स्थानीय व्यवसायिक केन्द्र

वाणिज्यिक

2

(सी 5)

सुविधा व्यवसायिक केन्द्र

(सी 6)

मण्डी

(सी 7)

वर्गीकृत बाजार

(सी 8)

लॉजिस्टिक हब

आवासीय / वाणिज्यिक / सार्वजनिक एवं अर्ध

(एम) मिश्रित

3

सार्वजनिक

(आई 1 )

सेवा उद्योग

(आई 2)

सामान्य उद्योग

औद्योगिक

4

(आई 3)

विशेष उद्योग

(जी 1 )

उद्यान

(जी 2)

वृक्षारोपण क्षेत्र

(जी 3) क्षेत्रीय उद्यान (प्राणी शास्त्र या वनस्पति शास्त्र उद्यान)

(जी 4)

प्राकृतिक क्षेत्रों या भू- दृश्य क्षेत्रों का संरक्षण

मनोरंजन

5

(जी 5 )

नगर उद्यान

(जी 6)

स्टेडियम

(जी 7)

झील के सामने का विकास

(जी 8)

प्रदर्शनी मैदान

(पी) 6

सार्वजनिक संस्थान और प्रशासनिक क्षेत्रों / शिक्षा और अनुसंधान / स्वास्थ्य/ सामाजिक / सांस्कृतिक संस्थागत गतिविधियाँ

अर्द्ध सार्वजनिक सार्वजनिक एवं [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2266

नाम पद्धति

भू-उपयोग उप-परिक्षेत्र

क्र.

भू-उपयोग परिक्षेत्र

4

3

2

1

(एस पी 1 )

पर्यटन प्रबंधन परिक्षेत्र

(एस पी 2)

संरक्षित परिक्षेत्र

(एस पी 3)

शुष्क पत्तन या कंटेनर डिपो

(एस पी 4)

तेल डिपो या ज्वलनशील पदार्थ डिपो

(एस पी 5)

भवन निर्माण सामग्री यार्ड

विशेष प्रयोजन

7

(एस पी 6)

प्रदूषणकारी उद्योग

(एस पी 7)

सेज (एस.ई.जेड)

(एस पी 8)

खनन क्षेत्र

( एस पी 9 ) आरक्षित वन या राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य

(एस पी 10)

अन्य

(टी 1)

बस स्टैण्ड या टर्मिनल

(टी 2)

बस पिकअप स्टेशन

(टी 3)

सड़कें

(टी 4)

रेल्वे स्टेशन

परिवहन

8

(टी 5)

रेल्वे लाइन

(टी 6)

बस डिपो

(टी 7)

यातायात नगर

जल शोधन संयंत्र

(पीयूएफ 1 )

(पीयूएफ 2)

मल शोधन संयंत्र /ऑक्सीकरण ताल

(पीयूएफ 3 )

विद्युत सब स्टेशन

(पीयूएफ 4)

ट्रेंचिंग ग्राउण्ड

(पीयूएफ 5 ) 9

ट्रंकलाइन कॉरीडोर, जल / मल / अतिरिक्त वोल्टेज विद्युत लाइनें / गैस या तेल पाइप लाइनें और संबंधित संरचनाएँ

सार्वजनिक उपयोगिताएँ और सुविधाएँ

(पीयूएफ 6)

रेडियो / टी.वी. स्टेशन

(पीयूएफ 7)

दूरसंचार केन्द्र

(पीयूएफ 8)

अग्नि नियंत्रण स्टेशन

(पीयूएफ 9)

ठोस अपशिष्ट निपटान संयंत्र / अपघटन संयंत्र

(पीयूएफ 10)

कब्रिस्तान / श्मशान घाट

नदियाँ

(डब्ल्यू1) 10 जल निकाय 2267

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

क्र.

नाम पद्धति भू-उपयोग उप- परिक्षेत्र

भू-उपयोग परिक्षेत्र

2 1

4

3

(डब्ल्यू 2 ) झील / तालाब / जलाशय

(डब्ल्यू3 ) नाला / नहर

(डब्ल्यू4) बाढ़ प्रभावित क्षेत्र

(ए 1 ) कृषि भूमि

11

कृषि

(ए 2) ग्राम आबादी विस्तार

टीप :- उपरोक्त सारणी में भूमि विकास नियम, 2012 में दर्शित समस्त भू- उपयोग परिक्षेत्र एवं उप- परिक्षेत्र वर्णित हैं, जिनमें से सीधी नगर की आवश्यकता अनुसार भू- उपयोग परिक्षेत्र प्रस्तावित किए गए हैं ।

6.4.1 आवासीय

6.4.1.1 नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन

आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन सारणी 6 - सा-2 में दिए गए हैं ।

1. इन नियमन का उद्देश्य परिक्षेत्रों के अभिन्यास तैयार करने में मार्गदर्शन देना है । इन नियमों में परिभ्रमण संरचना एवं सुविधाओं के प्रावधानों के मानक सम्मिलित हैं । ऐसे अभिन्यासों से जुड़े सेवा प्रावधान जैसे भौतिक संरचनाएँ , जल प्रदाय, जल - मल निकास आदि संबंधित नियमों के अनुरूप होंगे ।

2. सामान्यतः भूखण्ड की चौड़ाई एवं गहराई का अनुपात 1: 1.5 से 1 : 3 होना चााहिए, किन्तु स्थल की स्थिति के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके अतिरिक्त अनुपात का निर्णय लिया जाएगा ।

3. भवन निर्माता / वास्तुविदों को अपने भवन नियोजन हेतु आवासीय विकास के संदर्भ में भूखण्ड आकार , भूखण्ड प्रकार, फर्शी क्षेत्रानुपात, भू- तल आच्छादन, भवन की ऊँचाई तथा स्वीकार्य आवासीय इकाइयों के मानकों की आवश्यकता होती है । नीचे दी गई सारणी में आवासीय क्षेत्रों के आच्छादन तथा सीमान्त खुला क्षेत्र वर्णित है ।

4. म.प्र . नगरपालिका (कॉलोनी विकास) नियम, 2021 एवं मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास ) नियम , 2014 के प्रावधानों के अनुरूप निम्न आय वर्ग एवं कमजोर आय वर्ग हेतु प्रावधान किए जाएँगे ।

5. म.प्र. भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 99 (परिशिष्ट- ञ) में निहित प्रावधानों (समय- समय पर संशोधन) के अनुरूप विशेषतः अल्प आय वर्ग का अभिन्यास तैयार किया जाना चाहिए ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2268

आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड

क्र.

विकास का प्रकार

भूखण्डका आकार (मी. में)

सारणी 6- सा- 2

(मी.) में

एम.ओ.एस.

पार्श्व आजू बाजू

अधिकतम ऊँचाई (मी. में ) एफ.ए. आर. अधिकतम अग्र

आच्छादन क्षेत्र भू प्रतिशत में

(वर्ग क्षेत्रफल मीटर) न्यूनतम

5

4

3

2

1

60

पंक्ति

32

1 4.0X8.0

पंक्ति

60

48

2 4.0X12.0

60

75

पंक्ति

3 5.0X15.0

50

पंक्ति

105

4 7.0X15.0

50

135

9.0X15.0

5

अर्द्धपृथक्कृत

50

अर्द्धपृथक्कृत 6 11.10×18.0 200

42

216

7 12.0X18.0

अर्द्धपृथक्कृत

40

288

12.0X24.0

8

पृथक्कृत

35

405 पृथक्कृत 9 15.0X27.0

33

540 पृथक्कृत 10 18.0X30.0

33

600

11 20.0X30.0

पृथक्कृत

30

750 पृथक्कृत 12 25.0X30.0

30

990 पृथक्कृत 13 30.0X33.0

नोट:-

भूखण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई (मी.में )

12

11

10

8 9

7

6

12.5

7.5

1.25 3.00 0.0 0.0 0.0

12.5

7.5

3.00 1.5 0.0 0.0

1.25

12.5

7.5

0.0

3.00 1.5 0.0

1.25

12.5

7.5

1.25 3.00 1.5 0.0 0.0

12.5

7.5

3.00 1.5 2.5 0.0

1.25

12.5

9.0

3.00 2.5 2.5 0.0

1.25

12.5

9.0

3.5 2.5 3.0 0.0

1.25

12.5

9.0

4.5 2.5 3.5 1.5

1.25

12.5

12.0

3.0 3.5 3.0

6.0

1.25

12.5

12.0

3.0 4.0 3.0

6.0

1.25

12.5

12.0

3.0 4.5 3.0

6.0

1.25

12.5

12.0

1.25 6.0 4.5 4.5 4.5

12.5

12.0

1.25 6.0 4.5 4.5 4.5

1. उपरोक्त तालिका सांकेतिक स्वरूप की है जिसे मार्गदर्शिका के रूप में उपयोग किया जा सकेगा ।

2. आर 2 उप परिक्षेत्र के अंतर्गत ऐसे भूखण्ड जिसमें न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्रफल की अर्हता पूर्ण होती है , उनमें भी उपरोक्त मापदण्ड लागू होंगे । उक्त हेतु मार्ग चौड़ाई 12.0 मी. आवश्यक होगी ।

3. सारणी के अनुक्रमांक 9 से 13 में दर्शाए भूखण्ड आकार को केवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में बहु इकाई भूखण्डीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकता है ।

4.

भूखण्ड जिनका क्षेत्रफल सारणी में दर्शाई श्रेणियों के मध्य का हो , पर पूर्व की श्रेणी के एम.ओ.एस. आच्छादन, एफ.ए.आर. के अनुसार अथवा नियोजन अनुज्ञा में वर्णित अनुसार स्वीकृति दी जानी चाहिए । आच्छादित क्षेत्र अथवा एम.ओ.एस. ( MOS ) निर्धारित करते समय यदि भिन्नता उतपन्न होती है तो आच्छादित क्षेत्र अथवा एम. ओ.एस. में से किसी एक को निश्चित कर स्वीकृति दी जाएगी । ऐसे प्रकरणों में भवन रेखा निर्धारित कर ही स्वीकृति दी जाएगी ।

2269

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

5. घनत्वीय गणना हेतु एक आवासीय इकाई में 5.00 व्यक्ति तथा कर्मचारी आवास में 2.4 व्यक्ति का रहवास माना जावेगा ।

6. वाहन विराम क्षेत्र की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम , 2012 के अनुसार की जाएगी ।

7. झुग्गियों की पुनस्थापना की दशा में 32 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड स्वीकार्य होंगे ।

8. आवासीय भवन का निर्माण 2.4 मीटर ऊँचाई के स्टिल्ट पर, स्वीकार्य ग्राउण्ड कवरेज की सीमा तक किया जाता है, तो स्टिल्ट फ्लोर की ऊँचाई तथा ऐसे निर्मित क्षेत्र की गणना , भवन ऊँचाई तथा एफ.ए.आर. में नहीं की जाएगी । स्टिल्ट पार्किंग हेतु भूखण्ड के आकार / क्षेत्रफल का बंधन नहीं होगा ।

6.4.1.1.1 आवासीय भूखण्डीय विकास के नियमन

1. आवासीय अभिन्यास में न्यूनतम सामुदायिक खुला क्षेत्र 10 प्रतिशत ।

2. सेवाओं हेतु न्यूनतम आरक्षित क्षेत्र 1.00 प्रतिशत ।

6.4.1.2 वर्तमान आवासीय क्षेत्र

होगाः वर्तमान आवासीय क्षेत्रों में विकास सारणी 6 - सा -3 में दर्शित मापदण्डों से नियंत्रित

आवासीय विकास हेतु भू- खण्ड का आकार एवं फर्शी क्षेत्रानुपात

सारणी 6- सा-3

फर्शी क्षेत्रानुपात

आच्छादित क्षेत्र

भूखण्ड का क्षेत्र

3.

2.

1.

1.25

75%

90 वर्गमीटर से कम

1.00

66%

90 से 180 वर्गमीटर तक

1.00

60%

180 वर्गमीटर से अधिक

टीपः मार्ग की चौड़ाई 9.00 मीटर से अधिक होने की दशा में 90 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र वाले भूखण्डों के लिए फर्शी क्षेत्रानुपात 1.25 तक अनुज्ञेय होगा ।

6.4.1.3 आवासीय विकसित कॉलोनियों हेतु मापदण्ड

जिन कॉलोनियों में किसी मार्ग पर 75 प्रतिशत भवन निर्मित हो गए हों , उस क्षेत्र को वर्तमान आवासीय क्षेत्र माना जाएगा । ऐसे मार्गों पर स्थित रिक्त भूखण्डों पर भवनों के निर्माण हेतु उस मार्ग पर स्थित अन्य भवनों के निर्माण हेतु अपनाए गए मापदण्ड लागू होंगे, जबकि कॉलोनी के अन्य मार्गों पर विकास / निर्माण के लिए नवीन आवासीय क्षेत्र के लिए निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2270

6.4.2 वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र

वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास मापदण्ड

क्र.

सारणी 6-सा- 4

फर्शी क्षेत्रानुपात

आच्छादन भू

सम्मुख सीमान्त खुला क्षेत्र

क्षेत्र (वर्ग मी. में) भूखण्ड का आकार (मी. में)

3

2

1

54

6.0 X 9.0

1.

135 9.0 X 15.0

2.

216 12.0 X 18.0

3.

432 18.0 X 24.0

4.

टीप :-

7

6

5

1.5

50

6.0

1.5

50

6.0

1.5

50

6.0

1.5

50

6.0

1. मार्ग की चौड़ाई 12.00 मीटर से अधिक होने पर भवन रेखा तदनुसार परिवर्तित मानी जावेगी ।

2. 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भू- खण्ड पर सीमान्त खुले क्षेत्र म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के अनुरूप होंगे । भू- खण्ड अनियमित आकार के होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सीमान्त खुले क्षेत्र निर्धारित किए जा सकेंगे ।

3. 18 मीटर तथा उससे अधिक चौड़े मार्गों के लिए मार्ग की चौड़ाई के आधार पर निम्नानुसार एफ.ए.आर. देय होगा ।

18 मीटर एवं उससे अधिक 1.75

24 मीटर एवं उससे अधिक 2.0

4. सारणी में दर्शाए गए क्षेत्रफल से कम होने की स्थिति में उसके पूर्व सरल क्रमांक के मानक लागू होंगे ।

5. वाहन विराम क्षेत्र की गणना म.प्र . भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार की जावेगी । स्टिल्ट पार्किंग हेतु भूखण्ड के आकार / क्षेत्रफल का बंधन नहीं होगा ।

6. भवन रेखा मार्गों की चौड़ाई अनुसार निर्धारित की जा सकेगी ।

मार्ग चौड़ाई भवन रेखा (मार्ग मध्य से )

12.0 मीटर एवं उससे अधिक

18.0 मीटर एवं उससे अधिक

24.0 मीटर एवं उससे अधिक

7.

12.0 मीटर

15.0 मीटर

18.0 मीटर

वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक सारणी 6 - सा -5 में वर्णित हैं ।

2271

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

সামীলের নেত

वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक লন

वर्ग क्र.

2 1

1.

भूखण्डों का क्षेत्र

2.

सारणी 6-सा- 5

कुल क्षेत्र का प्रतिशत

3

अधिकतम 50 प्रतिशत

अधिकतम 40 प्रतिशत

परिभ्रमण एवं वाहन विराम स्थल का क्षेत्र

3.

न्यूनतम 11 प्रतिशत (10+1 ) खुले स्थानों को सम्मिलित कर सुविधाओं का क्षेत्र

मार्गों की चौड़ाई 4.

12मीटर

बाजार से गुज़रने वाले मुख्य सीधे मार्ग कीन्यूनतम चौड़ाई

दुकानों के सामने ट्रकों के खड़े एवं मुड़ने के लिये न्यूनतम चौड़ाई

18 मीटर

3 मीटर

दुकानों के सामने पदचारी की न्यूनतम चौड़ाई

5.

दुकानों के आकार

विराम स्थल 6.

6.4.2.1 मध्य क्षेत्र

मार्ग सर्वेक्षण एवं प्रोजेक्शन के आधार पर

म.प्र . भूमि विकास नियम, 2012 के

अनुसार

अधिकतम भू आच्छादन निम्नानुसार रहेगा ।

25 वर्ग मी. से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड 100 प्रतिशत

25 वर्ग मी. से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड 80 प्रतिशत

फर्शी क्षेत्रानुपात

टीप :-

सारणी 6 - सा -4 अनुसार

1. वर्तमान भवन रेखा यथावत रखी जाएगी एवं भू आच्छादन को आधार मानते हुए अनुज्ञा दी जा सकेगी ।

2. मार्गों की चौड़ाई , विकास योजना में प्रस्तावित मापदण्डों के अनुरूप होगी ।

3. स्टिल्ट पार्किंग हेतु भूखण्ड के आकार / क्षेत्रफल का बंधन नहीं होगा ।

4. किसी भूखण्ड के स्वामी द्वारा अपने भू- खण्ड में से मार्ग, फुटपाथ आदि सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ी जाती है तो ऐसी दशा में उक्त भू- खण्ड पर छोड़ी गई भूमि का दो गुना फर्शी क्षेत्र अतिरिक्त रूप से स्वीकार्य होगा । इससे भवन के आगे सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ने को प्रोत्साहन मिलेगा तथा छोड़ी गई भूमि की क्षतिपूर्ति भी हो सकेगी ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2272

6.4.3 औद्योगिक उपयोग परिक्षेत्र

औद्योगिक विकास के मानक म.प्र. भूमि विकास नियम , 2012 के अनुसार होंगे ।

6.4.4मिश्रित उपयोग परिक्षेत्र

6.4.4.1 मिश्रित उपयोग

आवासीय / वाणिज्यिक/ सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक क्षेत्र में क्रमशः गैर आवासीय / गैर वाणिज्यिक / गैर सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियाँ ।

6.4.4.2 मिश्रित उपयोग नियमन

मिश्रित उपयोग पारंपरिक नगर नियोजन तथा भारतीय सामाजिक- आर्थिक- सांस्कृतिक परिवेश पर आधारित है । बाजार के आर्थिक आवश्यक बल के कारण सार्वजनिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास आवासीय परिसरों में हुआ है । इसी प्रकार वाणिज्यिक उपयोग हेतु निर्धारित क्षेत्र में आवासीय तथा सार्वजनिक / अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियों का विकास हुआ है । आवासीय परिसरों में वाणिज्यिक गतिविधियों की मांग बढ़ने के कारण वास्तविकता को नियोजन की दृष्टि से अनदेखा नहीं किया जा सकता । अतः अब ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है जिसके फलस्वरूप नागरिकों की वास्तविक आवश्यकता, सुविधा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मध्य संतुलन बना रहे ।

6.4.4.3 मिश्रित उपयोग के मार्गदर्शी सिद्धांत

1. पहुँच मार्ग की चौड़ाई 12.00 मीटर से अधिक होने पर उससे लगी भूमि पर मार्ग चौड़ाई से दो गुनी गहराई तक मिश्रित उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी । ऐसे मिश्रित उपयोग भवनों के पुनर्निर्माण में भी अनुज्ञात किए जा सकेंगे ।

2. मिश्रित उपयोग के अंतर्गत आवासीय / वाणिज्यिक / सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक परिक्षेत्र की स्वीकृत गतिविधियाँ सम्मिलित व स्वीकार्य होंगी ।

3. ऐसे कार्यकलापों की सामाजिक , आर्थिक आवश्यकता तथा आवासीय क्षेत्र में उक्त कार्यकलापों से पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित विपरीत प्रभाव के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है ।

4. मिश्रित उपयोग से अलग -अलग क्षेत्रों में निकटतम व्यवसायिक सुविधाएँ प्राप्त हो सकेंगी जिससे आवागमन में कमी आएगी , किन्तु इससे रिहायशी इलाकों में भीड़ - भाड़ बढ़ने , पार्किंग की असुविधा एवं अन्य पर्यावरणीय दुष्प्रभाव भी पड़ना संभावित है । प्रस्तावित नियमन से इन प्रभावों का प्रबंधन एवं नियंत्रण संभव होगा ।

2273

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

6.4.4.4 मिश्रित उपयोग की सामान्य शर्ते

1. विकास नियंत्रण के उपयोग परिसर / परिक्षेत्र में लागू मापदण्ड (एफ.ए.आर. , ग्राउण्ड कवरेज इत्यादि) मिश्रित उपयोग के लिए भी लागू रहेंगे ।

2. मिश्रित उपयोग में यह नियमन पूर्व से विकसित क्षेत्र एवं नवीन प्रस्तावित क्षेत्रों में लागू होंगे , तथा पार्किंग हेतु परिसर अनुसार प्रावधान मान्य होंगे । विकसित क्षेत्र में पुनर्विकास की दशा में भी मिश्रित उपयोग स्वीकार्य किया जा सकेगा ।

3. 12.00 मीटर एवं अधिक चौड़े मार्ग पर ही गैर - आवासीय गतिविधियाँ जैसे वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियाँ एवं उनका मिश्रण मान्य किया जा सकेगा ।

6.4.5 सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक हेतु विकास नियमन निम्नानुसार हैं-

1. शैक्षणिक, स्वास्थ्य, संचार तथा सांस्कृतिक सुविधाओं के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि का आकार प्रशासकीय विभाग या किसी नियामक प्राधिकारी या भूखण्ड का न्यूनतम आकार विहित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किए गए अनुसार होगा ।

2. आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग तथा निम्न आय समूह गृह निर्माण के लिए अत्यावश्यक सुख सुविधाओं की आवश्यकताएँ म.प्र . भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 99 के परिशिष्ट- ञ में दिए गए अनुसार होंगी ।

3. विकास योजना तैयार करते समय विभिन्न परिक्षेत्रों में स्वीकार्य फर्शी क्षेत्र अनुपात को उस क्षेत्र में प्रस्तावित घनत्व को दृष्टिगत रखते हुये निर्धारित किया गया है । अतः घनत्व का निर्धारण अनुज्ञा देते समय अभिन्यास स्तर पर न किया जावे ।

4. उस भूमि के लिए जिसमें कि कोई आवेदक हितबद्ध हो सकता हो विकास रेखांक अथवा परिक्षेत्रीय रेखांक के प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए प्राधिकारी को म.प्र . भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 49 के परिशिष्ट- छः में दिए अनुसार विहित प्रारूप में कोई आवेदन किया जा सकता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2274

सामुदायिक सुविधाओं/ सेवाओं हेतु नियमन

श्रेणी

सारणी 6-सा- 6

एफ.ए.आर.

अधिकतम भू आच्छादन

क्र.

2

शैक्षणिक भवन

1. नर्सरी/ पूर्व प्राथमिक शाला

न्यूनतम मार्ग चौड़ाई (मी. में)

5

4

3

12.0

1.00

40 प्रतिशत

2. प्राथमिक विद्यालय

1

12.0

1.00

33प्रतिशत

3. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

18.0

1.00

30प्रतिशत

4. महाविद्यालय

24.0

1.00

25 प्रतिशत

स्वास्थ्य

24.00

1.00

30प्रतिशत

हॉस्पिटल 100 बिस्तर

24.00

1.00

30 प्रतिशत

हॉस्पिटल 30से 100 बिस्तर

18.00

1.00

30प्रतिशत

हॉस्पिटल 0 से 30 बिस्तर

18.00

1.00

30प्रतिशत

नेचरोपैथी सेन्टर

18.00

1.00

30प्रतिशत

2 हेल्थ सेन्टर

18.00

1.00

30प्रतिशत

नर्सिंग होम

12.00

1.00

30प्रतिशत

पॉलीक्लीनिक

12.00

1.00

30प्रतिशत

पेट क्लीनिक

12.00

1.00

30प्रतिशत

ब्लड बैंक / पैथालॉजी सेन्टर इत्यादि

12.00

1.00

30 प्रतिशत

फिजियोथेरेपी सेन्टर

सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवा

12.0

1.00

35 प्रतिशत

पुलिस चौकी

12.0

1.00

25 प्रतिशत

पुलिस स्टेशन आवास गृह सहित

12.0

1.00

35 प्रतिशत

सामुदायिक भवन

3

12.0

1.00

35प्रतिशत

उप अग्निशमन केन्द्र

12.0

1.00

35 प्रतिशत

अग्निशमन केन्द्र

12.0

1.00

35प्रतिशत

डाक एवं तार

विद्युत सब स्टेशन

12.0

1.00

30प्रतिशत

4 धार्मिक भवन

12.0

1.00

35प्रतिशत

5 शासकीय / अर्द्ध - शासकीय कार्यालय

नोट -

1. उपरोक्त गतिविधियों के क्षेत्रफल संबंधित संस्थान एवं मध्यप्रदेश शासन के प्रशासकीय विभाग / स्थानीय कार्यालय द्वारा निर्धारित क्षेत्रफल के अनुरूप मान्य होंगे , एवं सीमान्त खुले क्षेत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए जा सकेंगे ।

2. उपरोक्त सारणी में जो सुविधाएँ सम्मिलित नहीं हैं, उनके भू- आच्छादन क्षेत्र 30 प्रतिशत तथा फर्शी क्षेत्र अनुपात 1.0 से अधिक नहीं होंगे । ऐसी सुविधाएँ जिनका पुनर्विकास किया गया है उनके लिए आच्छादन क्षेत्र कॉलम 3 के अनुसार रहेगा ।

2275

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

अन्य नियमन

6.5

6.5.1 12.5 मीटर से ऊँचे भवनों संबंधी नियमन

म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 के प्रावधानों अनुसार मान्य होंगे ।

6.5.2 बहुविध बहुमंजिला इकाई निर्माण

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के मापदण्ड अनुसार नियंत्रित होंगे ।

6.5.3 फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा

फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधाओं हेतु मानक मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार होंगे ।

6.5.4 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

नवीन वाणिज्यिक केन्द्रों के नियोजन के समय फुटपाथ दुकानें, हाथ ठेला एवं इसी तरह की अन्य गतिविधियों के लिए निम्नानुसार अनौपचारिक वर्ग हेतु प्रावधान निर्धारित किए गए हैं ।

अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

सारणी 6- सा- 7

मानक

विवरण

क्र.

3

2

1

फुटपाथ व्यापार

3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें

वृत्त खण्ड केन्द्र

1.

उपवृत्त खण्ड केन्द्र

सुलभ शॉपिंग

से 2 इकाई प्रति 100 कर्मकार

2.

शासकीय एवं वाणिज्यिक 1 कार्यालय

3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें

थोक व्यापार एवं मालभाड़ा

3. कॉम्पलेक्स

3 से 4 इकाई प्रति 100 बिस्तर

4. चिकित्सालय

विद्यालय

3 से 4 इकाई

5. प्राथमिक

5 से 6 इकाई

माध्यमिक / उच्चतर माध्यमिक

6. उद्यान [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2276

मानक

विवरण

क्र.

3

2

1

8 से 10 इकाई प्रत्येक प्रमुख प्रवेश द्वार

नगर उद्यान

2 से 3 इकाई

स्थानीय उद्यान

1 इकाई प्रति 500 जनसंख्या

7. आवासीय

8. बस स्थानक / रेल्वे स्टेशन

निर्भर होगा । परियोजना तैयार करते समय किए गए सर्वेक्षण पर

टीप:- प्रत्येक इकाई 2.5 से 5 वर्गमीटर के आकार की नियत होगी ।

6.5.5 ईंधन भराव, भराव सह-सेवा केन्द्र एवं ई-वाहन/ बैटरी चार्जिंग स्टेशन के मानक

ईंधन भराव एवं भराव सह - सेवा केन्द्र हेतु मानक म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53 (3 ) (चार ) के अनुरूप होंगे । ई - वाहन / बैटरी चार्जिंग स्टेशन के मानक शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार लागू होंगे । टीप: - ईंधन भराव एवं भराव सह- सेवा केन्द्र 18.00 मीटर या उससे अधिक चौड़े मार्ग पर स्वीकार्य होंगे ।

6.5.6 यातायात नगर

यातायात नगर एवं मैकेनिक नगर परिक्षेत्र हेतु नियमन निम्नानुसार हैं ।

1. मार्ग की चौड़ाई 18.00 मीटर से कम नहीं होगी ।

2. सामुदायिक खुले क्षेत्र का उपयोग पार्किंग के लिए किया जा सकेगा ।

3. यातायात नगर के विकास हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल वर्णित नहीं किया गया है । स्थल के आकार के अनुसार एक से अधिक गतिविधियाँ स्वीकार्य होंगी ।

6.5.7 शॉपिंग मॉल / खुला मॉल

शापिंग मॉल हेतु मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 96 के अनुरूप होंगे ।

6.5.8 वर्तमान विकसित क्षेत्र हेतु नियमन

1. वर्तमान विकसित क्षेत्रों में भवन की ऊँचाई, भू-आच्छादन, फर्शी क्षेत्रानुपात एवं पार्किंग संबंधी मापदण्ड नगरीय निकाय द्वारा जोनल प्लान तैयार कर निर्धारित मापदण्डों एवं भवन रेखा के निर्धारण अनुसार लागू होंगे । जब तक जोनल प्लान लागू नहीं होगा तब तक विकास योजना के प्रावधान लागू होंगे ।

2. विकसित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण की अनुमति सीधे स्थानीय निकाय द्वारा दी जावेगी ।

3. भवन की ऊँचाई , अहाते की दीवार की ऊँचाई एवं वाहन विराम संबंधी मापदण्ड नए क्षेत्रों के मापदण्डों के अनुरूप ही रहेंगे ।

2277

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

6.5.9 होस्टल , वर्किंग वूमन होस्टल, रेस्ट/ गेस्ट हाउस , लॉजिंग / बोर्डिंग

500 वर्गमीटर

भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल

1: 1.0

अधिकतम एफ.ए.आर.

33प्रतिशत

अधिकतम भूतल आच्छादन (कवरेज)

12.50 मीटर

अधिकतम ऊँचाई

सीमांत खुला क्षेत्र -

6.00 मीटर

(अ ) सम्मुख

4.50मीटर

(ब) अन्य तीन ओर

अन्य नियंत्रण

12.00 मीटर

भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई

पार्किंग म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 प्रावधान अनुसार ।

6.5.10 मैरिज गार्डन

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार

6.5.11 बारात घर / मांगलिक भवन / कल्याण मण्डपम / कम्यूनिटी हॉल

500 वर्गमीटर

भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल

1: 0.5

अधिकतम एफ.ए.आर.

15 प्रतिशत

अधिकतम भूतल आच्छादन (कवरेज)

सीमांत खुला क्षेत्र

6.0मीटर

सम्मुख

4.50मीटर

अन्य तीन ओर

अन्य नियंत्रण :-

भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर ।

भूखण्ड के सम्मुख खुले क्षेत्र का 40 प्रतिशत भाग सार्वजनिक पार्किंग हेतु आरक्षित रहेगा ।

इस गतिविधि से जनित होने वाली पार्किंग की पूर्ण व्यवस्था परिसर के अंदर ही सुनिश्चित की जाएगी । शासकीय भूमि अथवा मार्ग पर एवं परिसर के बाहर पार्किंग गतिविधि स्वीकार्य नहीं होगी ।

6.5.12 शीतकेन्द्र / वेयर हाउस / गोदाम / अन्य भण्डारण

अधिकतम तल क्षेत्र का अनुपात- 1:0.40

अधिकतम भूतल आच्छादन - 40 प्रतिशत

भू- खण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.0 मीटर

सीमांत खुला क्षेत्र -

6.00 मीटर

(अ) सम्मुख

4.50मीटर

(ब) अन्य तीन ओर [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2278

6.5.13 छविग्रहों के लिए मापदण्ड

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53 (3 ) के प्रावधान लागू होंगे ।

6.5.14 मल्टीप्लेक्स

होंगे । मल्टीप्लेक्स हेतु म.प्र . भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 95 के प्रावधान लागू

6.5.15 उद्यान

1. समस्त प्रकार के आमोद - प्रमोद क्षेत्र अंतर्गत प्रस्तावित उद्यान में 05 प्रतिशत अनुषांगिक गतिविधियाँ स्वीकार्य होंगी ।

2. स्टेडियम के निर्माण हेतु मापदण्ड खेल विभाग के अनुसार होंगे एवं बैठक कॉरिडोर के नीचे दुकानें स्वीकार्य की जा सकेंगी ।

6.6 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन

संवेदनशील क्षेत्र में विकास की गतिविधियाँ निम्नानुसार प्रावधानित हैं-

1. गोपालदास बाँध के किनारे न्यूनतम 30 मीटर का क्षेत्र खुला रखा जाएगा ।

2. सूखे एवं हिरन नाले तथा तालाब के किनारे न्यूनतम 15 मीटर क्षेत्र खुला रखा जाएगा ।

3. अन्य नाले , शाखा एवं जल स्त्रोतों के किनारे छोड़ा जाने वाला न्यूनतम क्षेत्र मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 के नियमों के अनुसार होगा ।

4. नहर हेतु सिंचाई विभाग द्वारा अधिग्रहण की गई भूमियों में कम से कम 3.0-3.0 मीटर दोनों ओर का क्षेत्र खुला रखा जाएगा ।

5. प्रदूषित जल / मल किसी भी स्थिति में नदी में प्रवाहित नहीं किया जावे ।

6. उक्त क्षेत्रों में अपने भवनों के व्यक्तिगत सेप्टिक टैंक को ग्रिड मल लाईन, जब उसका निर्माण हो जाए , से जोड़ना होगा ।

7. निवेश क्षेत्र में आने वाले निर्मित भवनों के आच्छादित क्षेत्र में या एफ.ए.आर. में पूर्व की स्वीकृति के अतिरिक्त वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी ।

8. नदियों की सुरक्षा एवं जल गुणवत्ता के सुधार एवं संरक्षण हेतु किए जाने वाले कार्य स्वीकार्य होंगे ।

9. प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्विक स्थल को अवशेष अधिनियम के अनुसार संरक्षित किया जाएगा । ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्रों में सांस्कृतिक महत्व के भवन, प्राचीन वास्तुकला भवन (निजी आधिपत्य के भी) एवं समय- समय पर उत्खनित / खोजे गए विरासतीय भवन सम्मिलित हैं ।

10. संवदेनशील क्षेत्रों में रख - रखाव संबंधी कार्य स्वीकार्य होंगे ।

6.7 उपयोग परिसर में स्वीकृत गतिविधियाँ 2279

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

NP

을

NP

NP

증

N

Public Utilitiesand Facilities

NP

NP

C

P

P

NP P

2

d

14

P

Public& SemiPublic

सारणी6-सा-8

IN

2

NP NP

을

NP

NP

증

NP

Transport

NP

NP

증

NP

증

증

N

12

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P

C

C

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2

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11

N

Agriculture

C

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10.

4

P

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95

NPNP

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증

66

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NP

P

NP

VP

NP

Recreational

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NP

NP

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P

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Industrial

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12

N

2

90

NP

2

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NP

NPNP

NPNPNP

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증

Commercial

P

NP

P

NPNP

NPNP

P

P

증

4.

Ω

d

P

Residential

P

P

P

उपयोगपरिसरमेंस्वीकृत/स्वीकार्यगतिविधियाँ

2.

Activity

Gymnasium

ResidentialDwellingUnits

ResidentialPlot/PlottedHousing

ApartmentHousing

ChildrenHome

Hotels

BeautyParlors

GroupHousing/RowHousing/ClusterHousing

Open/PlayGround

OldageHome

5 10

3

E

1

S.mp.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

2280

증

증

증

증

증

NF

NH

NP

글

PUF

2

증

Public Utliitlesand Facilities

d

NP

P

C

P 증

NP

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P

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Public& SemiPublic

P

2

P

2

NP

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증

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Transport

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증

증

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Agriculture

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P

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P

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4

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C

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2 증

2

증

66

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NP

을

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Recreational

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증

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2

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증

증 증

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증

증

NP

C

2

P

P

P

Industrial 2

C

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2

2 2 증

N

N

P

증

C

Commercial

P

P

P

P P

P

P

C

NP

C

P

Residential

22

NF

Activity

PharmaceuticalMarket,ChemicalMarket

ConferenceHall/ConventionCentre

Restaurant/Cafeteria

AutomobileandSparePartMarket

FireworksMarket

WeeklyMarket/HatBazar

F.M.CJG.-Godowns

Repair/ServiceShop

RetailShops

PaperStationary/BookMarket

WholeSaleMarket

Gold,SilverMarket/CrockeryMarket

C&FAgencles

23

22

21

19 20

18

16 17

15

12

14

13

11

S.no.

2281

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

증

P

증

증

PUF

증

증

Public Utilitiesand Facilities

P

P

C

P

P

증

증

P 증 증

Public& SemiPublic

P

P

증

P

2 증

증

NF 증

증

Transport

NP

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증

증

증

증 증

NP

P

증

2

증

A

Agriculture

C

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P

NP

4

95

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NP

NP

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NP

2

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Recreational

2

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C 증

2

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P

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NP

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증

증

증 증

증

NP

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P

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P

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증

NP

NP

NP

NP

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Commercial

P

P

d

P

d

τ

NF

d

P

P

P

NP NPNPNP

d

NP

P

d

Residential

P

P

Activity

CoachingInstitute

VocationalTrainingInstitute/ManagementInstitute

Multiplex

ShoppingMalls

DepotforInflammableSubstance

Cinema

WareHousing/StorageotherthanAgriculturalProducts

SuperMarket/DepartmentalStores

BaratGhar/MangalikBhawan/MarrlageGarden

AutoServiceStation

Bank/ATM

FuelFillingStation/FuelFillingcumServiceStation/BatterySwappingStation

CallCenters

36

35

34

30 31

33

32

28

26 27

29

24 25

5.no.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2282

NP

ΝΓ

NP

NP

을 증

증 증

2

PUF

Public Utilitiesand Facilities

NP

NP

증

NP

NP

증

증

증

증

P

Public& SemiPublic

NP

증

증

N

N

증

P

4

Transport

NP

NP

NP 증

증

증

2 증 증

증 NI

증

NP

P

N

22

NF

증

Agriculture

NP

P

P

P

C

P

P

P

NP

NF

N

2

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증

증

증증

G

NP

d

NP

C

NF

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Recreational

NI

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NP

NP

NP

NP

NP

NP

NP

증

NI

증 증

증

NP

P

P

P

P

Industrial

2

2

NP

2

N

NP

Commercial

NP

NP

NPNP

NP

P

증

증

증

NP

P

NPN

NPNP

NP

NP

VP

NP

N

NPN

Residential

증

Activity

Obnoxious/HazardousIndustry

PetroleumProductDepot

Junkyard

TimberMarket

BulldingMaterial/(Brick,Sand,andGravelmarket)Yard

StoneCrusher/Mining&Quarry

AgroBasedIndustry

I.F.Industry

GasGodown

CoallYard/FuelYard/SteelYard

MilkChillingPlant/DairyPlant

E-Choupal

ColdStorage/AgricultureBasedProductStorage

49

48

47

46

45

44

42 43

41

40

39

38

37

S.no.

2283

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

NP

JP

증

증

2

증

NP

2

UF

2

증

증

Public Utilitiesand Facilities

P

P

P

P

P

P

P

P

Public& SemiPublic

NP

P

P

NP

Transport

2

NP

을

NP

증

증

증

증

a

2

P

NP

NP

증

2

증

Agriculture

2

P

을

증

2

NP

증

증

증

증

2

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NP

C

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증

증

NP

Recreational

2

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NP

C

2

NP

IN

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P

NP

NP

VP

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2

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증

NP

NF

N

2

Industrial 2

P

증

P

VP

NP

N

IN

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증

Commercial

P

d

d

P

P

NPNPNP

P

P

PN

P

P

P

d

NP

P

C

d

d

Residential

Activity

NaturopathyCentre

Dharamshala

SecondarySchool/SeniorSecondarySchool

University

ElectricVehicleChargingStation

LodgingHouses

JuvenileCorrectionHome

GuestHouse

NightShelter

Pre-PrimarySchool/NurserySchool/PrimarySchool

Hostels/WorkingWomenHostel

LawCollege/ManagementCollege/OtherProfessionalCollege/Sports/TrainingInstitute/Hotel ManagementInstitute/PhysicalTrainingCentre

RestHouse

2

39 30

4

38

37

53

52

51

50

Sne.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2284

증

P

IN 증

NP

NP

NP

증

PUF

증

Public Utilitiesand Facilities

P

P

P

P

P

Public& SemiPublic

을 증

τ

증

2

증

N

증

증

Transport

NP

증 증

증

NP

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NP

N

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P

N

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Agriculture

P

P

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VP

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NP

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NP

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증

N

2

증

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IN

2

Recreational

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증

증 증

N

P

VP

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증

증

IN

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2

2

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VP

N

증 증

증

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d

d

d

NF

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P

Industrial

P

2

P

VP

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NP

NP

NF

C6

Commercial

P

P

d

P

P

PNP

P

P

P

d

P

d

d NPNPNP

d

p

P

P

PPN

Residential

Activity

PhysiotherapyCenters

ProfessionalOffices/Chambers

Museum/ArtGallery

Radio/TVStation

PoliceStation/Chowki

PostOffices

NursingHome/MaternityHome

HealthCentre

Jall

Blood/PlasmaBank/SemenBank/PathologyCenters/ClinicalLaboratory

PetClinic

PolyClinic/Clinic/Dispensary

74 75

72 73

70 71

69Govt.andSemiGovt.Offices

89

67

99

64 65

63

S.no.

2285

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

P

2

P

증

PU 증 증

Public Utilitiesand Facilities

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Public& SemiPublic

a

2

P

2

증

증

Transport

NF

NF NA

증

증 증

증

증

을

P

증

증

증

2

Agriculture

NP

A1

NPNP

P

a

증

C

C

C

P

P

66

증

Recreational

P

NP

증

증

증

C

C

NPNP

NPNP

P

증

NP

VP

NP

NPNPN

Industrial

NP

τ

2

P

P P

P

증

6

2

IN

NP

2

IN

증

증

N

N

N

N

Commercial

PN

P

d

P

P

NF

P

N

Residential

NPN

P

P

NPNP

P

22

증 증

P

Activity

CommunityCentre

SwimmingPool

ExhibitionCentre

SclenceCenters

ParkingLots

Ubrary

GolfCourse

WaterPark/AmusementPark

HorseRidingSchool

Club/Resort

Zoo

BusStop/PickUpStation

82Cargo/ContainerYard

76

86 87

08

83 84 85

88

79

78

81

77

S.no.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2286

P

P

P

P

VP

P

P

NH

NF

증

PU

Public Utilitiesand Facilities

P

P

NP

P

P

Public& SemlPublic

C

C

NP

NP

NP

NF

을

증

IN

증

증

4

Transport

d

JP

NP NP

NP

NP

NP

NP

증

증

증

증

d

P

NP

증

P

P

P

증

증

2

Agriculture

P

P

P

P

P

P

P

C

4

NP

NP

름

NF

NP

C

증

IN

증

NP

95

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P

증

증

P

P

d

NP

NP

P

2

Recreational

N

C

P

C

C

P

NP

C

증

N

P

P

P

d

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NP

N

Industrial 2

N

P

2

2

NE 증

NP

NP

NP

NP

증

N

Commercial

PNP

P

C

d

P

P

P

NP

NPNP

증

증

P

d

P

P

VP

2

2

Residential

증

N

Activity

SewagePumpingStation

Floriculture

SewageTreatmentPlant

TelephoneExchanges

TelecomTower&Station

WirelessStations

WasteWaterTreatmentPlant

WaterStorageTanks&PumpingStation

Velodrome/Stadium

Nursery

FireStation

Motels Aplary

101

100

99

97 98

96

95

94

93

92

91

90

89

S.no.

2287

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

NP

NP

NP

N

증

증

τ

증

UF

P

증

P

Public Utilitiesand Faciacilities

P

P

P 증

P

P

P

P 증

SemiPublic Public&

2

증

NF

증

C

Transport

2 IN

NP

P

N

N

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2

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C

증

C

P

C

2 증

Agriculture

NP

2

N

P

P

P

C

P

NPNP

증

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2

2

95

2

NP

NF

증

NP

증

NP

2

P

C

Recreational

C 글

증

NP

NP

P

NP

NP

P

NP

C

NPNP

C

P

Industrial 2

NP

NPNP

2

NPNP

2

증

증

NF

2

N

Commercial

P

P

d

P

P

P

NF

P 2

P

P

P

NP

NPN

P

Residential

P

증

Activity

Slaughterhouse

ConvenientShopping

NonpollutingIndustries

AgriculturalTouristFacilities

ReligiousPremises/Building

Cremation/BurialGround/Cemetery/ElectricCrematorium

FlourMill

LocalShoppingCentre

ElectricSub-Station

SocialWelfareCentre

Music/Dance/DramaTrainingCentre

ClubHouse

WaterTreatmentPlant

114

113

112

111

110

108 109

106 107

105

104

103

102

S.no.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2288

NP

글

22

N

N

증

글 증

증

PU

Public Utilitiesand Facilities

NP

NP

NP

P

NF

NP

P

P

Public& SemiPublic

P

NF

증

NH

7 증

Transport

NP

2

NP

NP

NP

NP

NI

증

증

증

증

증

NP

증

NP

N

Agriculture

P

NP

P

NP

증 N

C

P

4

VP

증

VP

증

NF

NP

증

증

N

2

C

증

2

36 NPNP

NP

N

VP

NP

2

N

증

Recreational

증

NP

NP

NPNP

NP

IN

증

NP

NP

P

증

P

P

P

NP

P

P

2

N

을

Industrial

2

NP

NP

2

2

P

증

NP

66 2

Commercial

P

NPNP

NE

NP

증

P

P

PNI

N

P

P

P

NP

VP

NP

IN

NP

NP NP

증

NP

22

P

Residential

P

Activity

Storage/Godown

MottorGarage&Workshop

FlatredFactories

PrincingPress

PrivateSectorBusinessEstablishmentattachedtoInd.Unit

FueStorageExtensive,SpecificExtractiveIndustry

DairyProductMarket

Credne,DayCareCentre

b)Inflammable

SEZSEDZ

a)Ncninflammable

OpenAir"heatreCultural&InformationCentre

OpenYogaCentre,Meditation,SpiritualCentre

124 125

123

122

121

120

119

118

117

116

115

S.no.

2289

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

NP

2

VP

NP

증

증

을

PUI

을

Public Utilitiesand Facilities

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Public& SemiPublic

증

증

2

P

증

Transport

증

NP

증

NP

2

NP

A2

N

Agriculture

P P

NP

NP

NP

을

P

증

P 증

NI

A1

NP

NP

NP 2

VP

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NP

2

66

NP

NP

NPNP

증

NP

증

NPNP

N

Recreational

NP

NP

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증

N

P

NP

2

NP

NP

N

P

P

Industrial

2

NP

2

2

증

2

P

P

Commercial

P

P

P P

NP

P

P

P

d

P

P

P

P

P

P

P

P

P

Residential

NP

Activity

VeterinaryInstitute

Polytechnic

ComputerTrainingCentre

VeterinaryHospital

Nursing&ParamedicalInstitute

AcademicCollege

GeriatricCentre

SchoolforSpeciallyAbled

Medical/EngineeringCollege

Hospital

HigherSecondarySchool

Lodging&Boarding

CargoBookingOffice

138

136 137

135

134

133

132

130 131

129

128

127

126

S.no.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2290

NP

증

d

증

P

NP NP NF

글

른

PU

Public Utilitiesand Facilities

a

NP

P

d

P

P

P

P

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Public& SemiPublic

NP

NP

NP

증

NP

NF

증

NF

증

NP

증

증

Transport

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NP

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NP

NP

NF

NP

증

증

증

증

증

N

NP

NP

P

NP

P

NP NP

증

IN 증

22

Agriculture

P

2

P

P

P

τ

4

NP

N

C

증 증

66

NP

NI

증

99

P

NPNP

2

P

P

d

NP

NF

C

Recreational

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C

NP

증

NP

NP

NF

증

2

증

IN 증

C

IN

증

P

P

NP

P

P

P

P

P

NPNP

Industrial 2

NP

NF

VP

증

NP

NP

증

NP

N

N

P

d

Commercial

NP

2

P

P

NPNP

P

C

P

P

P

P

P

증

NP

N

P 증

P

P

P

Residential

Activity

TelecommunicationCentre

Observatory&WeatherOffice

ForensicScienceLab

ShootingRange

VoluntaryHealthService

ResearchandDevelopmentCenter

BrickKlin,Refractories

IntegratedResidentialSchool

IndustrialTrainingInstitute

MotorDrivingTrainingCentre

Music,DanceandDramaCentre

SportTrainingInstitute

Social&CulturalInstitute

150 151

149

148

147

146

145

144

142 143

141

140

139

S.no.

2291

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

P

NP

dh

2

증

증

PUF

증

N

증

Public Utilltlesand Facilities

d

NP

NP NP

NP 증

P

을

증 증

Public& SemiPublic

NP

NP

N

NP

증

증

2

Transport

NP

NP

2

NP

P

NP

2

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증

NP

NI

NP

증

증

2

A2

Agriculture

C

P

P

2

P

C

C

NP

2

P

66 2

NP

99

2

NP

NP 증

Recreational

증

증 증증

증

을

P

d

C

증

NF

증

G1

NPNP

VP

P

P NP NP

Industrial 2

2

NE

NP

2

IN

2

증

2

NPNP

VP

NPNP

2

NP

증

20

Commercial

P

NP

NP

NF

P

NF

증

2 NF

NP

NPNPN

Residential

N

R1 증

N

Activity

RecreationalClub

TransportNagar

IndustrialPlots

ZoologicalGarden/Park

Orchard

AgricultureOperation(asmentionedinMPTCPAct1973)

RegionalPark

OpenGym

OpenMall

Poultry/Dairy/PiggeryFarm

SportsComplex

FarmHouse

StudFarm

164

163

162

161

159 160

158

156 157

155

153 154

152

S.no.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र,

सत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2292

NP

PUF

P NP

22

Agriculture

A1A2

36

Recreational

G1G

12

Industrial

NPNPNPNPNPNPNPNPNP

Commercial

P

C1C6

Residential

P

R1

Activity

ResidencecumWorkspace

प्रतिशतअनुषांगिकगतिविधियोंकेअंतर्गतस्वीकार्यहोंगी।

द्वारास्वीकार्यकीजासकेंगी।

टीपःउपरोक्तक्र.8एवं9केभू-खण्डहेतुपहुंचमार्गकीन्यूनतमचौड़ाई12.00मीटरहोगी।

165

10.कृषिपर्यटनसुविधासेतात्पर्यहैमध्य-प्रदेशभूमिविकासनियम-2012केनिमय17(क)मेंवर्णितअनुसार।

नोटः

8.सूचनाप्रौद्योगिकीसेतात्पर्यहैमध्य-प्रदेशशासनद्वारासूचनाएवंप्रौद्योगिकीविभागकीनीतिपत्रमेंवर्णितउद्योगएवंसंस्थाएँ।

9.गैरप्रदूषणकारीउद्योगसेतात्पर्यहैमध्य-प्रदेशप्रदूषणनिवारणमण्डलद्वारासफेदश्रेणीमेंवर्गीकृतउद्योग। S.no.

6.स्वीकृतउपयोग/परिसरकाफर्शीक्षेत्रानुपातवअन्यनियमनयदिअन्यथावर्णितनहोंतोउसभू-उपयोगपरिक्षेत्रमेंअनुज्ञेयताके

3.NP:अस्वीकार्यगतिविधि

4.उपरोक्तसारणीमेंजोगतिविधियाँसम्मिलितनहींहैं,उनगतिविधियोंकेलिएस्वीकार्यताएवंनियमनउनकेसमकक्षगतिविधियोंके अनुरूपहोंगे।

5.आमोद-प्रमोदभूमिउपयोगकेअंतर्गतजिनगतिविधियोंकोCसेदर्शायागयाहै,इनगतिविधियोंकेमापदण्डआमोद-प्रमोदकेपैरामें दिएगएमापदण्डकेअनुरूपहीलागूहोंगे।

समतुल्यहोंगे।कृषि उपयोगपरिक्षेत्रकेस्वीकृतउपयोगपरिसरमेंयदिअन्यथावर्णितनहोतोअधिकतमएफ.ए.आर.0.40मान्यहोगा। 7.आमोद-प्रमोदक्षेत्रअंतर्गतउद्यानमेंसरलक्रमांक22,75,78,79,83,86,108,111,140एवं156मेंउल्लेखितगतिविधियाँ5

1.P:स्वीकार्यगतिविधि

2.C:येगतिविधियाँइसअध्यायमेंदिएगएनियमनोंकेअध्याधीनस्वीकार्यहोसकेंगीतथागुण-दोषकेआधारपरसक्षमप्राधिकारीके

T-1BusStand:कुलभूमिका30प्रतिशतक्षेत्रफलबसस्टैण्डसेसंबंधितवाणिज्यिकएवंप्राशासनिकउपयोगकेलियेमान्यहोगा।शेष70 प्रतिशतभूमिकेवलबसपार्किंगहेतुउपयोगमेंलानीहोगी।

2293

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

6.8 अन्य सुविधाएँ

सीधी निवेश क्षेत्र में भूमि के विकास तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं हेतु विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49 (1 ) अनुसार मान्य होंगी ।

6.9 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार ।

6.10 आवासीय भूखण्डों पर पूर्व से निर्मित अन्य उपयोगों के अधिभोग परिवर्तन हेतु प्रावधान

पूर्व अनुमोदित अभिन्यास के भूखण्डों पर मार्ग की चौड़ाई संबंधी मापदण्ड पूर्ण होने पर, मिश्रित उपयोग के लिए सशुल्क अधिभोग परिवर्तन किया जा सकेगा । स्थानीय निकाय इस संबंध में एकमुश्त अधिभोग परिवर्तन शुल्क, वार्षिक परिवर्तन शुल्क एवं यथा आवश्यक पार्किंग प्रीमियम का निर्धारण कर सकेगा, किन्तु इस हेतु लिया जाने वाला न्यूनतम शुल्क शासन द्वारा अधिसूचित किया जाएगा ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2294

अध्याय -7 विकास योजना क्रियान्वयन

विकास योजना के प्रस्ताव औचित्यहीन हैं, यदि इसके क्रियान्वयन एवं प्रभावशील करने हेतु सम्यक प्रयास पूर्ण रूप से नहीं किए जाते । यह अपेक्षित है कि इसमें नागरिकों द्वारा व्यक्तिगत या संगठित रूप से निर्माण , पुनर्निर्माण और विभिन्न उपयोग हेतु भूमि का विकास करके योगदान दिया जाएगा । यह आवश्यक होगा कि ऐसे प्रयासों का मार्गदर्शन, तकनीकी सलाह देकर किया जाए जिससे कि विकास एवं निर्माण विकास योजना या परिक्षेत्रिक योजना के उपबंधों के अनुरूप हो सकें । विकास योजना का प्रभावीकरण तभी संभव हो सकेगा जब म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी विकास कार्य , चाहे वह शासकीय, अर्द्धशासकीय या व्यक्तिगत हो, अनुज्ञा नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय से प्राप्त कर किया जाए ।

विकास योजना का क्रियान्वयन मुख्यतः सीधी नगर पालिका परिषद् द्वारा किया जायेगा । इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग , लोक निर्माण विभाग तथा उद्योग विभाग द्वारा भी अपने संबंधी निर्माण कार्य से विकास योजना के कार्यान्वयन में मदद मिलेगी । यह अपेक्षित है कि सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों को समन्वित करने हेतु समस्त शासकीय , अर्द्ध- शासकीय निकाय विकास योजना के क्रियान्वयन की क्रमावस्था तथा कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दें ।

7.1 विकास योजना का क्रियान्वयन

विकास योजना के प्रस्ताव सन् 2035 तक की कालावधि के लिए हैं । वर्तमान मूल्यों के अनुसार पूर्ण प्रस्ताव क्रियान्वयन करने में लगभग रुपये 69171.55 लाख का व्यय अनुमानित है । इसमें विभिन्न उपयोग हेतु 326.94 हेक्टेयर भूमि, अर्जन हेतु मुआवजा एवं कुल भूमि के 60 प्रतिशत विकास पर व्यय , नए मार्गों का निर्माण , आदि शामिल हैं । भूमि अर्जन की औसत दर रुपये 50.00 लाख प्रति हेक्टेयर मानी गई है । जहाँ तक विकास व्यय का प्रश्न है, वह भूमि उपयोग के अनुसार अलग -अलग माना गया है । सम्पूर्ण विकास योजना 2035 के क्रियान्वयन की लागत का अनुमान सारणी 7 - सा-1 में दर्शाया गया है । क्रियान्वयन की लागत की गणना सांकेतिक स्वरूप की है, वास्तविक गणना प्रस्तावों के क्रियान्वयन के समय की जाएगी ।

2295

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

सीधीः योजना क्रियान्वयन की लागत

क्षेत्र (है. में)

क्र भूउपयोग

सारणी 7- सा- 1

उपलब्ध भूमि का 60 प्रतिशत

विकास

कुल लागत (रू. लाख में)

क्षेत्र हे. में

लागत (रू. लाख में)

भू-अर्जन

लागत (रू.

50लाख

प्रति हे.

की दर

से)

विकास हेतु उपलब्ध भूमि

भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र

4

3

2

1

105.99

529.94

1 आवासीय

वाणिज्यिक

2

21.39

71.31

मिश्रित

3

5.53

8.37

औद्योगिक

4

2.28

4.56

5

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सार्वजनिक

0.11

0.23

6 उपयोगिताएँ एवं सुविधाएँ

57.63

174.65

7 आमोद-प्रमोद

134.01

178.67

8

यातायात एवं परिवहन

326.94

967.73

योग

स्त्रोतः- नगर तथा ग्राम निवेश ।

विकास दर प्रति हे. (रू लाख में)

9

8

7

6

5

37095.83

31796.43

100

317.96

5299.40

5348.51

4278.81100

42.79

1069.70

778.59

502.31

100

5.02

276.27

387.46

273.50

100

2.74

113.96

19.46

13.74

0.14 100

5.72

8121.05

5239.39

50

2881.66 104.79

17420.65

10720.40

100

107.20

6700.25

69171.55

52824.58

580.64

16346.98

टीप: - भू-अर्जन की दरें सांकेतिक स्वरूप की है, जिसका वास्तविक निर्धारण क्रियान्वयन के समय किया जावेगा ।

7.2 योजना क्रियान्वयन की नीति

योजना क्रियान्वयन द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु ठोस प्रयास की आवश्यकता है । निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजना क्रियान्वयन नीति निर्धारित की जाएगी:

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2296

1. प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उत्कृष्ट भू- स्वरूप ।

2. भूमि का कुशलतम उपयोग ।

3. अधोसंरचना और सेवाओं की उपलब्धता/ संधारणा ।

4. भूमि प्रदाय तथा संरचना विकास में सहभागिता का प्रस्ताव ।

5. समाज के कमजोर वर्गों हेतु आवास प्रदान करना । इन उद्देश्यों का क्रियान्वयन निम्न क्षेत्रों में किया जाना प्रस्तावित हैः

1. पर्यावरण प्रबंधन एवं सेवा सम्बन्धी कार्यक्रम ।

2. नगर अधोसंरचना एवं सेवा संबंधी कार्यक्रम ।

मुख्य मार्गों के किनारे प्रस्तावित भू- उपयोग विकास हेतु अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण इस विधि से किया जाएगा कि मार्गों हेतु प्रस्तावित भूमि स्थानीय संस्था को विकास हेतु उपलब्ध हो सके ।

7.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम

पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण से तात्पर्य उन चरम पर्यावरण संबंधी समस्याओं से है जो प्रमुख रूप से नदी के संरक्षण, इनकी जल गुणवत्ता, उत्कृष्टता, भू- स्वरूप तथा जल स्त्रोतों के जल ग्रहण क्षेत्रों से कतिपय भूमि प्रबंधन से संबंधित हैं । अन्य पर्यावरण समस्याएँ जैसे नगरीय अपशिष्ट का उपचार , निराकरण , इनके पुनर्चक्रीकरण एवं नगर विस्तार के परिपेक्ष्य में जनसंख्या से उत्पन्न आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं से संबंधित है । उपरोक्त संवेदनशील बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में निम्न विषय विचारणीय हैं ।

1. नदी एवं अन्य जल स्त्रोतों में जल - मल के प्रवाह को रोकने हेतु प्रभावी कदम ।

2 . तालाबों के फैलाव क्षेत्रों में भू- उपयोग प्रबंधन से तालाबों का प्रदूषण रोकना ।

3. जल फैलाव क्षेत्रों में "स्टाप डेम" द्वारा भूमि क्षरण को रोकना एवं इस क्षेत्र में कृषि हेतु उर्वरक का उपयोग निषेध ।

4. नदी, नालों, तालाबों के सीमावर्ती क्षेत्रों में नियंत्रण मापदण्डों का प्रभावीकरण ।

5. निस्तारी एवं जल गुणवत्ता का स्वतंत्र पर्यवेक्षण ।

6. सभी जल स्त्रोतों के जल फैलाव क्षेत्रों में प्रदूषण एवं अन्य पर्यावरणीय गिरावट के नियंत्रण हेतु संस्थागत समन्वय व्यवस्था ।

7.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना

नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना का प्रमुख स्वरूप निम्न नीतिगत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु होगा- 2297

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

1. सस्था का गठन

2. विस्तृत योजना प्रस्ताव तथा भूमि क्षमता के अनुरूप भूमि उपयोग तथा अधोसंरचना विकास हेतु नियमन

3. भौतिक एवं वित्तीय आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में निजी एवं राज्य योजनाओं के स्थल तथा रूपांकन में अधिकतम सक्षम भूमि उपयोग ।

4. नगर के रहवासियों एवं क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के परिपेक्ष्य में भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक अधोसंरचना तथा सेवाओं का युक्तियुक्त प्रावधान ।

नगर अधोसंरचना और सेवा कार्यक्रम के प्रमुख तत्वः

1. नियंत्रित विकास

2. अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन

3. एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना

4. विकास नियमन हेतु व्यापक दृष्टिकोण

5. समयबद्ध विकास अनुज्ञा हेतु तंत्र उपलब्ध कराना

7.4.1 नियंत्रित विकास

विकास कार्यक्रमों में भू- स्वामी / विकासकर्ता / सामुदायिक समूह की भागीदारी के माध्यम से नियंत्रित विकास तंत्र का प्रभावीकरण किया जाएगा । यहाँ समन्वय संस्था की भूमिका प्रदायकर्ता की होगी । सार्वजनिक संस्थाएँ , प्रमुख सेवाएँ , तंत्र के एकीकृत नियोजन एवं रूपांकन हेतु उत्तरदायी होगी ।

7.4.2 अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम में सहभाग करने वाली सार्वजनिक संस्थाओं तथा निजी संस्थाओं की विभिन्न परियोजनाओं में सम्मिलित भूमि में से अनुपातिक एवं साम्य के आधार पर भूमि अंशदान करने हेतु अधोसंरचना भूमि बैंक की स्थापना प्रस्तावित है । नगर के मुख्य मार्गों एवं सार्वजनिक खुले क्षेत्रों हेतु अधोसंरचना विकास बैंक में भूमि के अंशदान को प्रोत्साहन स्वरूप छूट या लाभ राज्य शासन के सहयोग से प्रदत्त किया जाना प्रस्तावित है ।

7.4.3 एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना

एकीकृत विकास कार्यक्रम को निम्नलिखित नीतिगत ढाँचे के अनुरूप क्रियान्वित एवं तैयार किया जा सकेगा । वार्षिक योजना / वार्षिक विकास कार्यक्रम तैयार किया जाएगा, जिसमें पंचवर्षीय नगर विकास कार्यक्रम योजना के प्रमुख क्षेत्रों के विकास हेतु प्राथमिकता के आधार पर लिए जाने वाले क्षेत्रों के लिए होगा ।

नगर विकास प्रक्रिया में सहभागिता के दृष्टिकोण से समन्वय प्राधिकारी द्वारा वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा । यह कार्यक्रम भूमि अधिग्रहण लक्ष्य, भूमि विकास प्रस्ताव, [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

2298

वृत्त खण्ड एवं उपवृत्त खण्ड स्तर की सुविधाओं का विकास तथा शासकीय / अर्द्धशासकीय संगठनों के कार्यक्रमों को प्रमुख रूप से दर्शाएगा । यह कार्यक्रम चालू वर्ष में पूर्ण किए जाने वाले नगर मार्ग तंत्र तथा मुख्य सेवा - सुविधाओं को विशेष रूप से प्रदर्शित करेगा । इस निवेश योजना का एकीकृत दृष्टिकोण आलोच्य क्षेत्रों में नगर अधोसंरचना के विकास के लिए समुचित धनराशि को समय पर उपलब्ध कराना होगा । योजना के क्रियान्वयन में सार्वजनिक संस्थाओं की भूमिका सुविधादायक के रूप में होगी ।

इस हेतु समन्वित तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है । नगर विकास में निवेश के अंतर्गत अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार कर इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के पास उस वर्ष विशेष के लिए उपलब्ध बजट एवं अन्य स्त्रोतों से एकत्रित कर निर्धारित एकीकृत नगर विकास परियोजनाओं में निवेश करने का प्रयास किया जायेगा । एकीकृत नगर विकास योजना कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्नलिखित ढाँचे के अन्तर्गत किया जाकर लक्ष्य पूर्ति किया जाना प्रस्तावित है:

1. एकीकृत नगरीय विकास योजना के तत्वों की पहचान ।

2. कार्यक्रम के समन्वय प्राधिकारी एवं अन्य सहभागियों में से निवेश के लिए सर्वसम्मत विषय सूची की पहचान ।

विकास योजना की प्राथमिकता का निर्धारण । 3.

4. एकीकृत नगरीय विकास योजना तैयार करना ।

5. निवेश के ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करना , जो सहभागिता का उपयोग करते हुए विकास का दृष्टिकोण रखते हों ।

6. समन्वय अधिकारियों और वृत्त खण्डीय / एजेंसियों की क्रियान्वयन भूमिका को परिभाषित करना ।

7.5 विकास नियमन हेतु व्यापक दृष्टिकोण

नगरीय भूमि के अधिकतम सक्षम विकास के साथ - साथ आधुनिक भूमि उपयोग प्रबंधन नीतियों को अंगीकृत करने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक है कि विकास नियमों को पुर्नभाषित किया जाए । भारतीय जीवन शैली के अनुरूप उपयुक्त निर्मित स्वरूप की प्राप्ति हेतु विकास को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के उद्देश्य से अध्याय -6 में विकास नियमन दिए गए हैं ।

7.6 योजना एवं कार्यक्रम

1. आलोच्य क्षेत्रों के विकास हेतु इस योजना का क्रियान्वयन करने के लिए 3 चरणों में प्रावधान हैं । प्रथम चरण सन् 2025 तक की आवश्यकताओं हेतु, द्वितीय चरण 2026 2299

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

से 2030 तक की आवश्यकताओं हेतु तथा तृतीय चरण 2031 से 2035 तक की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रहेगा ।

2. योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु भूमि स्वामियों, विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों, निजी विकासकर्ताओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से समाधान गतिशीलता का सहभागिता के आधार पर प्रभावी कार्यक्रम बनाए जाने की आवश्यकता है ।

3. योजना प्रस्तावों में निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन करने के लिए नीति को सुविधाजनक बनाने में राज्य शासन की सहयोगी संस्था की भूमिका होगी । उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य शासन और वर्तमान में कार्यरत संस्थाओं के साथ नगर विकास प्राधिकारी / स्थानीय संस्था द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना विकास किया जाएगाः

भूमि प्रवाह सरलीकरण के लिए नीति तैयार करना ।

मार्ग विकास कार्यक्रम निर्धारण करना जिससे नगर की अन्य सभी गतिविधियों को भी रूपये मिल सके ।

भूमि स्वामियों, विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों एवं निजी भवन निर्माणकर्ताओं की साझेदारी की दृष्टि से क्रियान्वयन संबंधी कार्यक्रम की नीति तैयार करना ।

योजना के दोनों चरणों के लिए आवश्यक जलापूर्ति हेतु वर्तमान क्षमता एवं नवीन स्त्रोतों का विकास ।

नगरीय विकास के प्रथम चरण कार्यक्रम की पूर्ति हेतु अधोसंरचना, पावर ग्रिड, जल निकास व्यवस्था का विकास ।

भूमि विकास कार्यक्रम नगरीय विकास परियोजनाएँ साथ ही लक्षित समूह आवासों के विकास क्रियान्वयन हेतु एक विशेष नियोजन एवं विकास अनुज्ञा प्रणाली तैयार करना चाहिए ।

एक विशेष परिणाम मूलक भूमि निष्पादन नीति तैयार करने की आवश्यकता है , ताकि सभी सहभागियों के संसाधनों में गतिशीलता लाई जा सके ।

मुख्य जल स्त्रोतों की वृद्धि एवं ऊर्जा वितरण केन्द्रों की स्थापना ।

7.6.1 संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम हेतु निर्देशित सिद्धान्त निम्नानुसार हैं-

1. यह सुनिश्चित करना कि संसाधन उपलब्धता तथा उपयुक्त अधोसंरचना में कमी के कारण विकास अवरुद्ध न हो ।

2. उपलब्ध व्यपवर्तित नगरीय भूमि का पूरी तरह उपयोग करना ।

3. बिखरे हुए नगरीय विकास के लिए पहुँच मार्ग उपलब्ध कराना ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

2300

4. अर्द्धविकसित एवं अविकसित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना का उन्नयन ।

5. भू- स्वामियों, सामाजिक समूहों एवं निजी विकासकर्ताओं के विकास कार्य में सहभागिता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भूमि विकास कार्यक्रम हाथ में लेना ।

7.7 प्रथम चरण कार्यक्रम

प्रथम चरण के विकास संबंधी घटक

सारणी 7-सा-2

प्रस्तावित स्थल

विकास के घटक

क्र.

2

1

1. आवासीय

ग्राम सीधी खुर्द

वर्तमान तथा प्रस्तावित बायपास से लगकर

2. मिश्रित

राज्य राजमार्ग -55 से लगकर

औद्योगिक

3.

4.

ग्राम सीधी खुर्द

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

ग्राम कोतरकलां

5.

सार्वजनिक सेवाएँ एवं सुविधाएँ

ग्राम पड़रा , करौंदिया उत्तर टोला

6. आमोद-प्रमोद

7.

यातायात एवं परिवहन

उत्तरी बायपास मार्ग , एम.आर. - 16 , एस.एस.आर-2 , जोगीपुर दक्षिण टोला , जमोड़ी सेंगराम, कोतरकला

स्त्रोतः- नगर तथा ग्राम निवेश ।

प्रथम चरण कार्यक्रम में सामाजिक संस्थाओं के प्रयासों को शामिल करते हुए आलोच्य क्षेत्र के उपयोगों को सारणी 7 - सा -2 में वर्णित अनुसार चिन्हित किया गया है । प्रथम चरण के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए कार्यक्रम उनकी लागत प्राप्त होने के आधार पर रखे गए हैं । तथापि नगर की त्वरित आवश्यकताओं को भी प्रथम चरण विकास में लिया गया है । नगर में कार्यरत विभिन्न शासकीय , अर्द्धशासकीय संस्थाओं को विकास योजना के कार्यों में जोड़ना आवश्यक है तथा इससे इन विभागों के वार्षिक बजट तथा अन्य संशाधनों को भी उपयोग में लाया जा सकेगा । विकास योजना के क्रियान्वयन में आवासीय , वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियों का विकास मुख्यतः निजी संस्थओं के द्वारा किया जाता है । इस हेतु भू- अर्जन की आवश्यकता नहीं होगी ।

विकास योजना के प्रथम चरण में चयनित घटकों के क्रियान्वयन द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत 119.17 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित कर विकसित किया जाना 2301

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

प्रस्तावित है । प्रस्तावित क्रियान्वयन प्रक्रिया के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण की लागत सहित क्षेत्र की वर्तमान विकास दर के अनुसार प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत लगभग 23566.81 लाख होगी । विकास योजना प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत का विस्तृत विवरण सारणी 7 - सा -3 में दिया गया है ।

सीधी प्रथम चरण लागत

क्र

भूमि उपयोग विवरण

भौतिक लक्ष्य (हे. में)

भू-अर्जन की लागत (रू. 50.0 प्रति हे.) (रू. लाख में )

4

3

2

1

1489.32

29.79

1 आवासीय

2 वाणिज्यिक

986.58

19.73

मिश्रित

3

311.17 औद्योगिक

6.22

4

5

375.02

7.50

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

4.50

0.09

सार्वजनिक 6 उपयोगिताएँ एवं सुविधाएँ

1112.61

22.25

7 आमोद-प्रमोद

8

1679.43

33.59

यातायात एव परिवहन

5958.62

119.17

योग

स्त्रोतः- नगर तथा ग्राम निवेश ।

सारणी 7-सा-3

विकास व्यय

क्षेत्र (हे. में)

कुल लागत (रू. लाख में)

लागत (रु. लाख में)

विकास दर प्रति हे. (रू. लाख में)

8

7

6

5

100 10598.81 12088.13 105.99

2412.85 100

1426.27

14.26

478.61 100

167.44

1.67

100

466.18

91.17

0.91

100

9.08

4.58

0.05

2859.07

1746.46

50

34.93

100

5252.89

3573.47

35.73

23566.81

17608.19

193.55

टीपः- भू- अर्जन की दरें सांकेतिक स्वरूप की है, जिसका वास्तविक निर्धारण क्रियान्वयन के समय किया जावेगा ।

7.8 संसाधन गतिशीलता

नगर नियोजन वास्तव में संसाधन के उत्सर्जन , संसाधन विकास एवं प्रबंधन का अभ्यास है । पूर्व में नगर विकास एवं निवेश हेतु अलग -अलग प्रयास नहीं किए गए, जिसके भाग 1

मध्यप्रदेशदेश राजपत्र,

दिनांक 31 मार्च 2023

2302

///

Repre

सार्वजनिकसंस्थान

geoclun

सार्वजनिकएवअर्थसार्वजनिक

सार्वजानिकसेवाएंएवसुविधाए

wemelagudy औद्योगिक

जलाशय प्राम

vlicen

6374

JAN आम्हेदप्रमोद

ROM98Roy

AISTINGPROPOSED

ONALACTIVITI

TRANSPORTATION

AFFORESTATION

RECREATIONAL

RESIDENTIAL

TRANSPORINADAR

BOUNDARIES PLANNINGAREA

EDUCATIONANDRESEARCH

RAILWAYSTATION HAILWAYTRACK

PARINGING GENERALALSULINTAL

VILLAGE MUNICIPALAREA INDUSTRIAL GENERALINDUSTHILS

ROADS

MIXEDLANDUSE

PARK PUBLIC&SEMIPUBLIC

PUBLICUTILITIES& FACILITIES

MIXED

BUSSTANO

PUBLICINSTITUTIONSAND ADM

WATERBODIES SIDHIDEVELOPMENTPLAN2035(DRAFT) 7.1FIRSTPHASEIMPLEMENTATION

A

Sidhi

PlanningArea

2 Km

StateInstituteForTownPlanning

Source:WorldView-11,2018SatelliteData&GroundVerification

Scale

District-Sidhi

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal 2303

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

परिणामस्वरूप संसाधनों का अपव्यय हुआ । नियोजन में निवेश के एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से गतिशील व्यवस्था की जा सकती है । नगरीय भूमि स्वयं में एक महत्वपूर्ण संसाधन है । स्थानीय राजस्व को सृजित करने के लिए एक निश्चित तंत्र की आवश्यकता है ।

वार्षिक आधार पर भूमि विकास क्षेत्रों हेतु चिहिन्त किये गये विकास में सभी सहभागियों के निवेश की गतिशीलता हेतु एक कार्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए । यह प्रक्रिया भौतिक अधोसंरचना के तत्वों को अत्यंत तीव्रता से उत्पन्न कर संसाधन संकलित करने में सहयोग प्रदान करेगी ।

7.9 योजना पर्यवेक्षण तंत्र

योजना पर्यवेक्षण तंत्र को निम्न सीमा में तैयार किया जाना प्रस्तावित हैः

पंचवर्षीय आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम के निरंतर तंत्र की स्थापना ।

आलोच्य क्षेत्रों में वार्षिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत् प्राथमिक कार्य योजना का निर्धारण ।

1. प्रथम चरण क्रियान्वयन योजना के अन्तर्गत नगर विकास हेतु चिन्हित कार्यक्रमों में संलग्न विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के उपलब्ध निवेश एवं बजट का पर्यवेक्षण करना ।

2. वार्षिक भौतिक लक्ष्य एवं अधोसंरचना विकास में निवेश निर्धारण ।

3. आलोच्य क्षेत्रों की सार्वजनिक संस्थाओं एवं अन्य सहभागियों की विकास में भूमिका निर्धारण ।

4. समन्वित संस्थागत तंत्र की स्थापना ।

5. वार्षिक आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम का निर्धारण ।

6. सार्वजनिक एवं अन्य संस्थाओं की भूमिका को परिभाषित करते हुये एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम परियोजनाओं तथा उप परियोजनाओं के संदर्भ में परिवर्तित करना । योजना पर्यवेक्षण लक्ष्य की पूर्ति निम्न स्तरों के माध्यम से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है ।

1. स्थानीय स्तर पर नियोजन पर्यवेक्षण समिति ।

2. विकास प्राधिकरण / स्थानीय संस्था द्वारा वार्षिक विकास प्रतिवेदन तैयार करना ।

3. नियोजन पर्यवेक्षण समिति द्वारा विकास प्रतिवेदन का मूल्यांकन ।

4. समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना ।

5. वार्षिक विकास प्रतिवेदन पर शासन द्वारा जारी निर्देशों का क्रियान्वयन करना ।

विकास योजना की सफलता विकास योजना प्रस्तावों का निर्धारण, समयावधि में क्रियान्वयन तथा प्रथम चरण कार्यक्रमों के अनुरूप संसाधनों की उपलब्धता तथा संस्थानों की गतिशीलता पर निर्भर करता है । इस योजना के क्रियान्वयन के साथ -साथ विकास मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[ भाग 1 2304

योजना के अंगीकृत होने के उपरान्त तदनुसार कार्यवाही हेतु परिभाषित पर्यवेक्षण तंत्र की स्थापना की आवश्यकता प्रदर्शित है ।

7.9.1 पर्यवेक्षण समिति का गठन

विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन का मूलतः दायित्व सीधी नगर पालिका परिषद् का होगा । अपितु इनके क्रियान्वयन में अन्य संस्थाएँ एवं विभाग भी सहभागी होंगे । अतः क्रियान्वयन संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिये राज्य शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3 / 45 / 32 / 2010 दिनांक 15.04.2010 द्वारा जिलाध्यक्ष सीधी की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जो संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक 2876 दिनांक 15.05.1998 में उल्लेखित कार्य पद्धति को अपनाते हुये नियोजन एवं पर्यवेक्षण करेगी ।

7.9.2 वार्षिक विकास प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

विकास प्राधिकरण / नगर पालिका परिषद् द्वारा नियोजन पर्यवेक्षण समिति के समक्ष वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा, जिससे नियोजन क्रियान्वयन के सभी पहलू सम्मिलित होने के साथ ही सुधार हेतु अनुशंसित बिन्दु भी सम्मिलित होंगे । समिति अपनी अनुशंसा के साथ संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल के विचारार्थ वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी, जिसे संचालक द्वारा अनुशंसित कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा ।

7.10 योजना की व्याख्या

सीधी विकास योजना मूलतः नीतिगत योजना है । विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरूप के हैं । अतः विकास प्रस्तावों की व्याख्या करने हेतु निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं:

1. विकास योजना प्रस्तावों की व्याख्या करते समय तथा विकास अनुज्ञा देने के पूर्व विकास योजना रिपोर्ट में उल्लेखित विषयवस्तु के साथ - साथ संदर्भित नियमों का अनुसरण आवश्यक है ।

2. परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग अध्याय विकास नियमन की सारणी में वर्णित अनुसार होंगे । नेबरहुड के वर्तमान स्थल एवं व्यापक क्षेत्रफल उपखण्ड स्तर तथा खण्ड स्तर की गतिविधियों का क्षेत्र विकास प्रस्तावों में समाहित हैं । अतः उनका रेखांकन नहीं किया गया है ।

3. ऐसे भूमि उपयोग / गतिविधियाँ जो प्रमुख भू- उपयोग वर्ग (Major Land Use Zone ) में परिभाषित नहीं हैं , भूमि उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में मानी जावेगी , किन्तु जो स्वीकृत / स्वीकार्य भू- उपयोग सारणी में शामिल हैं, वे भूमि उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में नहीं आयेंगे ।

2305

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भाग 1 ]

4. विकास योजना प्रस्ताव क्रियान्वयन के समय प्रमुख मार्ग संरचना में आंशिक परिवर्तन अपरिहार्य होता है । स्थल की स्थिति तथा अभियांत्रिकीय आवश्यकता के आधार पर मार्ग संरचना का निर्धारण आवश्यक होगा । इस संदर्भ में राज्य शासन द्वारा जारी किया गया निर्णय स्वीकृत विकास योजना का अंश माना जाएगा ।

5. विभिन्न उपयोग परिक्षेत्रों में प्रस्ताव सांकेतिक स्वरूप के है । इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा की गई व्याख्या अन्तिम मानी जायेगी ।

6. विभिन्न उपयोग परिक्षेत्र में भूमि की आवश्यकता से संबंधित व्याख्या निकाय योजना / परिक्षेत्रिक योजना बनाते समय स्थिति अनुसार वास्तविक आवश्यकता के अनुसार पुनः समायोजित की जा सकती है ।

7.10.1 योजना कालावधि

नगरीय विकास एक सतत् प्रक्रिया है , इसमें अनेक घटकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । इन सभी घटकों के कालावधि को नगर के विकास तथा नियोजन हेतु आधार माना जाता है । इसलिये नियोजन प्रक्रिया में कालावधि के आधार का निर्धारण किया जाता है । कालावधि के आधार पर ही नगर की भावी जनसंख्या , आवश्यकताओं आदि को अनुमानित कर भावी नगर का स्वरूप निर्धारित किया जाता है । सीधी नगर के वर्तमान एवं भावी विकास को दृष्टिगत रखते हुए विकास योजना हेतु वर्ष 2035 तक की कालावधि नियत की गई है । अतः नगर की भावी जनसंख्या एवं अन्य आवश्यकताओं का निर्धारण उपरोक्त कालावधि हेतु किया गया है । इसके अलावा दीर्घकालीन आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है । विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं नगरीय अधोसंरचना के प्रस्ताव केवल विकास योजना कालावधि तक सीमित नहीं रखे जा सकते, क्योंकि नगर का विकास एक सतत् प्रक्रिया है एवं यह विकास योजना कालावधि के बाद के नगरीय विकास के लिये भी आधारभूत संरचना के रूप में उपयोगी सिद्ध होगी । अतः सीधी विकास योजना के प्रस्ताव योजना कालावधि समाप्त हो जाने के उपरांत भी विकास योजना पुनर्वलोकन एवं उपांतरण होने तक अथवा प्रस्तुत विकास योजना प्रस्तावों के संतृप्त होने तक प्रभावशील रहेंगे ।

[ भाग 1

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2306

परिभाषाएँ

001 आवासीय भू- खण्ड भू- खण्डीय आवास

एक या अधिक आवासीय इकाईयों का ऐसा परिसर जिसमें मुख्य भवन खण्ड तथा एक गैरेज / गैरेजेस , सेवक आवास हेतु एक अतिरिक्त खण्ड सम्मिलित हो ।

002 आवासीय भू-खण्ड समूह आवास

न्यूनतम 5000 वर्गमीटर का परिसर, जिसमें मूलभूत सेवा सुविधायें जैसे वाहन विराम स्थल, उद्यान, सुविधाजनक दुकानें, सार्वजनिक सुविधायें आदि के साथ आवासीय प्रकोष्ठ स्थित हों 003 आवासीय फ्लेट

एक परिवार के लिए आवासीय इकाई जो कि समूह आवास का भाग या स्वतंत्र हो ।

004 आवासीय-सह-कार्य भू-खण्ड

एक परिवार में एक परिवार के लिए उपलब्ध आवासीय जगह हो तथा जिसका कार्य स्थल भूतल तक सीमित हो , ऐसे परिसर केवल सार्वजनिक आवासीय परियोजनाओं में मान्य होंगे ।

आवासीय परिसर - विशेष क्षेत्र

005

विशेष क्षेत्र नियमन में दिये अनुसार मिश्रित उपयोग रहित या सहित विशेष क्षेत्र में आवासीय स्थान ।

006 छात्रावास (होस्टल)

दीर्घावधि हेतु आवंटित संस्थानों से जुड़े कमरों का परिसर ।

007 अतिथिगृह बोर्डिंग एवं लॉजिंग गृह

अतिथिगृह से तात्पर्य अल्पावधि हेतु शासकीय , अर्द्धशासकीय, सार्वजनिक उपक्रम एवं निजी मर्यादित संस्थाओं हेतु आवासीय परिसर । बोर्डिंग हाउस वह परिसर जिसमें कमरों की छात्रावासों की अपेक्षा दीर्घावधि के लिए किराये पर दिये हों ।

धर्मशाला एवं इसके समकक्ष 008

वह परिसर जिसमें बिना किसी लाभ के अल्पावधि के लिए अस्थाई रहवासी जगह उपलब्ध हो ।

009 बारात घर

सार्वजनिक संस्था द्वारा संचालित विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यों के उपयोग हेतु स्थान ।

010 रैन बसेरा (नाइट शेल्टर)

ऐसा परिसर जिसमें व्यक्तियों को रात्रि में स्थान बिना किसी शुल्क या सांकेतिक शुल्क के साथ उपलब्ध कराया जाता हो, जो कि स्थानीय संस्था या स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित हों ।

011 फुटकर दुकानें

आवश्यक भण्डारण के साथ उपभोक्ताओं हेतु सीधे आवश्यक वस्तुओं का विक्रय परिसर ।

2307

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

012 मरम्मत दुकान

गृहसामग्री , इलेक्ट्रानिक सामान, आटोमोबाईल, सायकल आदि की मरम्मत हेतु फुटकर दुकानों के समकक्ष परिसर ।

व्यक्तिगत सेवा दुकान 013

फुटकर दुकान के समकक्ष ऐसा परिसर जिसमें दर्जी , नाई आदि की सेवायें उपलब्ध हों ।

014 बेडिंग बूथ

यांत्रिकी या अन्य व्यवस्था के माध्यम से दैनिक उपयोग की वस्तुओं का विक्रय परिसर जो कि एक बूथ के स्वरूप में हो ।

015 सुविधाजनक दुकान केन्द्र

लगभग 5000 जनसंख्या हेतु आवासीय क्षेत्र में अधिकतम 50 दुकानों का समूह ।

016 स्थानीय दुकान केन्द्र

लगभग 15 हजार जनसंख्या हेतु आवासीय क्षेत्र में 75 दुकानों का समूह ।

017 साप्ताहिक बाजार /अनौपचारिक समूह इकाई

बाजार में सप्ताह में एक बार उपयोगिता अनौपचारिक दुकानों का समूह क्षेत्र । यह बाजार सप्ताह में विभिन्न दिवसों में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित हो ।

018 थोक व्यापार

ऐसा परिसर जहां से वस्तुयें एवं सामग्री फुटकर व्यवसायियों को विक्रय हेतु पहुंचाई जाती हों ।

019 स्टोरेज गोदाम एवं भण्डारण

ऐसा परिसर जहां केवल विशेष रूप से संबंधित वस्तुओं की आवश्यकता के अनुरूप सामग्री एवं वस्तुओं के भण्डारण का उपयोग किया जाता हो ।

020 कोल्ड स्टोरेज (शीतगृह)

आवश्यक तापमान बनाये रखने हेतु यांत्रिकी एवं विद्युत उपकरणों के उपयोग के साथ ऐसी बंद जगह जहां शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का भण्डारण किया जाता हो ।

021 गैस गोदाम

ऐसा परिसर जहां खाना पकाने की गैस के सिलेण्डर या अन्य गैस सिलेण्डरों का भंडारण किया जाता हो ।

022 तेल डिपो

संबंधित सुविधाओं के साथ पेट्रोलियम उत्पाद भण्डारण का परिसर ।

023 कबाड़खाना

अतिशेष वस्तुयें एवं सामग्री के क्रय - विक्रय के साथ बंद, अर्द्धबंद एवं खुला भण्डारण परिसर ।

2308

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[ भाग 1

024 वाणिज्यिक कार्यालय

my - Mrut लाभ अर्जित करने वाली संस्थाओं के कार्यालयीन उपयोग का परिसर ।

025 बैंक

ऐसा परिसर जहां बैंकिंग कार्य एवं गतिविधियों के कार्यालय स्थित हों ।

026 मोटर गैरेज एवं कार्यशाला

वाहनों के मरम्मत एवं सर्विसिंग परिसर ।

027 छविगृह

दर्शकों की बैठक व्यवस्था के साथ बंद जगह जहां चलचित्र दिखाये जाने की व्यवस्था हो, ऐसा परिसर ।

028 पेट्रोल पंप

ऐसा परिसर जहां उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम उत्पाद विक्रय हो , साथ ही वाहन सर्विसिंग व्यवस्था हो ।

रेस्टॉरेंट/ उपहार गृह 029

ऐसा परिसर जिसका उपयोग व्यवसायिक आधार पर खाने के व्यंजनों को उपलब्ध कराने के लिए किया जाता हो (व्यंजन पकाने की व्यवस्था के साथ) जिसमें खुले, या बंद दोनों प्रकार की बैठक व्यवस्था हो ।

030 होटल

ऐसा परिसर, जहां भोजन अथवा बिना भोजन व्यवस्था के 15 व्यक्तियों की सशुल्क रहवास की व्यवस्था हो ।

031 मोटल

ऐसा परिसर , जो कि मुख्य राजमार्ग के समीप एवं नगरीय सीमा के बाहर हो तथा जिसका उपयोग सड़क से यात्रा करने वाले व्यक्तियों के सुलभ भोजन व्यवस्था हेतु किया जाता हो ।

032 फ्लेटेड समूह उद्योग

ऐसा समूह जिसमें अहानिकारक लघु उद्योग इकाईयों का समूह स्थित हो, यह इकाईयां बहुमंजिला भवन में हो सकती हैं ।

033 सेवा केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें विशिष्ट रूप से वाहन मरम्मत , विद्युतीय उपकरण मरम्मत, भवन सामग्री आदि की दुकानें स्थित हों , ताकि पड़ोसी आवासीय क्षेत्रों को आवश्यक सेवा प्रदाय हो सकें ।

034 औद्योगिक भूखण्ड – हल्के उद्योग

अहानिकारक 50 कर्मचारियों वाली उद्योग इकाईयों का परिसर ।

2309

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

035 औद्योगिक भूखण्ड विशिष्ट उद्योग

ऐसी औद्योगिक इकाईयों का परिसर जिसमें इलेक्ट्रानिक सामग्री आदि जैसी विशिष्ट उत्पादन इकाईयों का समूह सम्मिलित हो ।

036 उद्यान (पार्क)

आमोद - प्रमोद गतिविधियों के उपयोग का परिसर जिसमें भू- दृश्यीकरण , वाहन विराम, सार्वजनिक शौचालय , फैंसिंग आदि संबंधित सुविधायें हों, इसमें लॉन, खुले, हरित क्षेत्र आदि सम्मिलित होंगे ।

037 क्रीड़ांगन

बाह्य खेलों के उपयोग में आने वाला परिसर, इसमें भूदृश्यीकरण वाहन विराम सुविधा, सार्वजनिक शौचालय सम्मिलित हों ।

038 बाह्य खेल स्टेडियम

बाह्य खेलों के लिए ऐसा स्टेडियम जिसमें पवेलियन के साथ दर्शकदीर्घा एवं खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधायें उपलब्ध हों ।

039 आंतरिक खेल स्टेडियम

अहानिकारक खेलों के लिए ऐसा परिसर जिसमें खेल क्षेत्र , दर्शक दीर्घा तथा खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधायें उपलब्ध हों ।

040 आंतरिक खेल हाल

ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक खेलों तथा खिलाड़ियों से संबंधित सुविधाओं हेतु आवश्यक क्षेत्र संलग्न हों ।

शूटिंग रेंज 041

ऐसा परिसर जिसमें निशानेबाजी के अभ्यास एवं खेल की सुविधायें उपलब्ध हों ।

042 तरण पुष्कर

ऐसा परिसर जिसमें तैराकी की सुविधा एवं आकार, मानक एवं उद्देश्य के अनुपात में दर्शकों के बैठने की व्यवस्था हो ।

043 आमोद-प्रमोद क्लब

संबंधित सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जहां सामाजिक एवं मनोरंजन के उद्देश्य से व्यक्तियों के समूह का एकत्रीकरण होता हो ।

044 ऐतिहासिक स्मारक

ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन समय के खण्डहर एवं ढांचे स्थित हों ।

045 प्राणी उद्यान एवं मत्स्यालय

संबंधित समस्त सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जिसमें उद्यान , पार्क या मत्स्यालय के रूप में पशु और पक्षियों की प्रजातियां प्रदर्शनी एवं अध्ययन हेतु उपलब्ध हों ।

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2310

[ भाग 1

046 पक्षी अभ्यारण्य

पक्षियों के संरक्षण एवं प्रजनन हेतु वन या विस्तृत उद्यान के रूप में संबंधित सर्वसुविधायुक्त परिसर ।

047 वनस्पति उद्यान

अनुसंधान एवं प्रदर्शन के लिए उद्यान के स्वरूप में वृक्षारोपण वाला परिसर ।

048 पिकनिक हट/ केम्पिंग साइट

ऐसा परिसर जहां पर्यटन एवं आमोद -प्रमोद के उद्देश्य से अल्पावधि के लिए परिवार सहित ठहरने की सुविधा उपलब्ध हो ।

049 फ्लाईंग क्लब

ऐसा परिसर जहां ग्लाईडिंग एवं छोटे विमानों को उड़ाने का प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था हो, साथ ही इसमें मनोरंजन एवं आंतरिक खेल गतिविधियां शामिल हों ।

050 माल एवं टिकट घर

ऐसा परिसर जिसका उपयोग एक एयरलाईन द्वारा टिकिट घर एवं माल के भण्डारण केलिए किया जाता हो ।

051 रेल माल गोदाम

ऐसा परिसर जिसका उपयोग रेल्वे द्वारा ढोये गये माल के भंडारण हेतु किया जाता हो ।

052 रेल टिकट घर

ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रवास हेतु रेलवे टिकिट घर के रूप में किया जाता हो ।

053 सड़क परिवहन टिकट घर

ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रवास हेतु सड़क परिवहन द्वारा टिकट घर के रूप में किया जाता हो जिसमें गोदाम भी सम्मिलित हो या सम्मिलित नहीं हो ।

054 वाहन विराम

सार्वजनिक वाहन विराम हेतु उपयोग में लाया जाने वाला परिसर जो कि व्यवसायिक या गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित किया जाता हो ।

055 टेक्सी एवं तिपहिया वाहन स्थानक

ऐसा परिसर जिसका उपयोग अंतवर्ती सार्वजनिक यातायात वाहनों, जो कि व्यवसायिक आधार पर चलती हों, द्वारा विराम हेतु किया जाता है । वाहन विराम स्थल व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक हो ।

2311

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भाग 1 ]

056 बस अवसान केन्द्र

ऐसा परिसर जिसका उपयोग जनता के उपयोग में आने वाली सार्वजनिक यातायात संस्था की बस द्वारा कम समय के विराम हेतु किया जाता हो । इसमें यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधायें शामिल हो सकती हैं ।

057 बस स्थानक

ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक यातायात संस्था या अन्य किसी संस्था द्वारा बसों के रख - रखाव , मरम्मत एवं विराम हेतु किया जाता हो, इसमें कर्मशाला भी शामिल की जा सकती है अथवा नहीं भी ।

सार्वजनिक उपयोगिता परिसर

058

1. पानी की टंकी ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों में जल वितरण एवं संग्रहण हेतु पानी की टंकी स्थित हो , इसमें पंप हाऊस भी सम्मिलित किया जा सकता है ।

2. भूमिगत टंकी - ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों में जल वितरण एवं संग्रहण हेतु पानी की भूमिगत टंकी स्थित हो , इसमें पंप हाऊस भी सम्मिलित किया जा सकता है ।

3. आक्सीकरण पौंड ऐसा परिसर जिसमें स्थित तालाब का उपयोग जल निकास एवं अन्य अवशिष्ट पदार्थों के आक्सीकरण हेतु किया जाता हो ।

4. सेप्टिक टैंक टैंक स्थित हो । ऐसा परिसर जिसमें जल निकास संकलन एवं उसके निराकरण हेतु भूमिगत

5. जल- मल पंपिग स्टेशन ऐसा परिसर जिसका उपयोग जल-मल को ऊंचाई पर भेजने हेतु पंपिंग स्टेशन हेतु किया जाता हो ।

6. सार्वर्जानेक शौचालय एवं मूत्रालय स्थित हो , इसमें पीने के पानी की सुविधा भी सम्मिलित की जा सकती है और नहीं भी । ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय

7. विद्युत उपकेन्द्र - ऐसा परिसर जिसमें विद्युत वितरण हेतु ट्रांसफार्मर एवं संबंधित उपकरण स्थित हो ।

8. घूरा एवं कचराघर ऐसा परिसर जिसका उपयोग अवशिष्ट पदार्थों के एकत्रीकरण एवं आगे गड्डों को भरने हेतु लदान किया जाता हो ।

9. धोबीघाट – ऐसा परिसर जिसका उपयोग कपड़े धोने, सुखाने इत्यादि के लिए किया जाता हो ।

केन्द्र शासन के कार्यालय

059

ऐसा परिसर जिसका उपयोग केन्द्र शासन के कार्यालयों द्वारा किया जाता हो ।

स्थानीय शासन के कार्यालय

060

ऐसा परिसर जिसका उपयोग स्थानीय शासन एवं स्थानीय संस्थाओं के कार्यालय हेतु किया जाता हो ।

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[भाग 1 2312

061 सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो अधिनियम के अंतर्गत् स्थापित कंपनियों के कार्यालयों द्वारा किया जाता हो ।

न्यायालय 062

ऐसा परिसर जिसका उपयोग न्यायालयीन कार्यालयों द्वारा किया जाता हो ।

063 शासकीय भूमि (अनिर्धारित उपयोग)

शासकीय भूमि का ऐसा परिसर जिसका उपयोग अनिर्धारित हो ।

064 चिकित्सालय

ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक एवं बाह्य रोगियों की सामान्य एवं विशेषीकृत चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो ।

065 स्वास्थ्य केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें बाह्य रोगियों एवं आंतरिक रोगियों (30 बिस्तर तक) की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो । स्वास्थ्य केन्द्र का प्रबंधन सार्वजनिक एवं धर्मार्थ संस्था द्वारा गैर-व्यवसायिक आधार पर किया जाता है । इसमें परिवार कल्याण केन्द्र भी सम्मिलित है ।

066 उपचार केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें 30 बिस्तरों वाले आंतरिक बाह्य रोगियों की चिकित्सा सुविधा हो । जिसका संचालन चिकित्सक या चिकित्सक समूह द्वारा व्यवसायिक आधार पर किया जा सकता है ।

067 औषधालय

ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक अथवा धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा चिकित्सकीय परामर्श एवं दवाईयों के प्रबंधन की व्यवस्था हो ।

068 क्लीनिक / चिकित्सा केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें चिकित्सक द्वारा वाह्य रोगियों के उपचार की सुविधा हो । पाली क्लीनिक की दशा में चिकित्सकों के समूह द्वारा प्रबंधन किया जायेगा ।

069 उपचार प्रयोगशाला

ऐसा परिसर जिसमें रोगों की पुष्टि करने हेतु विभिन्न प्रकार के परीक्षण की सुविधा हो ।

070 स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा

ऐसा परिसर जिसमें स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा रक्त बैंक एवं बाह्य रोगियों के चिकित्सा की सुविधा हो । यह सेवा धर्मार्थ उद्देश्य से अस्थाई कैम्प द्वारा भी उपलब्ध कराई जा सकती है ।

071 झूलाघर एवं दिवस देख- रेख केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें दिन में छोटे बच्चों की देखरेख की सुविधा हो । यह केन्द्र व्यक्तिगत अथवा व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक संस्था द्वारा संचालित हो सकती है ।

2313

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

072 पूर्व माध्यमिक एवं किंडरगार्डन स्कूल

ऐसा परिसर जिसमें पाठशाला पूर्व बच्चों के खेलने एवं प्रशिक्षण की सेवायें उपलब्ध हों ।

073 प्राथमिक शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा पाँचवीं तक के छात्रों की शिक्षा एवं खेलने की सुविधा हो ।

074 माध्यमिक शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा छँटवीं से दसवीं तक के छात्रों के पढ़ने एवं खेलने की सुविधा हो । इसमें वर्तमान में संचालित कक्षा आठवीं तक की माध्यमिक शालायें सम्मिलित हैं ।

075 उच्चतर माध्यमिक शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा दसवीं से बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की व्यवस्था हो ।

076 एकीकृत शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो ।

077 एकीकृत आवासीय शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो तथा छात्रों के लिए बोर्डिंग सुविधा हो । इसमें अध्यापकों के आवास भी हो सकते हैं ।

महाविद्यालय 078

ऐसा परिसर जिसमें विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो । इसमें सभी व्यवसायिक शिक्षण शामिल हैं ।

079 व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें कम अवधि के शिक्षण पाठ्यक्रम तथा कतिपय विशेष व्यवसाय व व्यापार से संबंधित रोजगार हेतु प्रशिक्षण सुविधा हो । ये सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्था द्वारा गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित होना चाहिये । इसमें प्रशिक्षण - सह- कार्य केन्द्र शामिल हैं ।

080 सामाजिक कल्याण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें सामुदायिक विकास के उन्नयन एवं कल्याण की सुविधा हो । यह सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित हो सकता है ।

081 अनुसंधान एवं विकास केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें किसी विशेष विषय में अनुसंधान एवं विकास की सुविधा हो ।

082 पुस्तकालय

ऐसा परिसर जिसमें एक विशेष वर्ग अथवा सामान्य जनता के पढ़ने एवं संदर्भ के लिए वृहद संख्या में पुस्तकों का संकलन हो ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

2314

083 तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें तकनीकी प्रकृति के विषय में प्रशिक्षण की सुविधा हो । इसमें तकनीकी शाला, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र आदि शामिल है ।

वाणिज्यिक एवं सचिवालयीन प्रशिक्षण 084

ऐसा परिसर जिसमें शीघ्रलेखन एवं टंकण , पत्राचार, रिकार्ड रखने आदि के प्रशिक्षण की सुविधा हो ।

085 संगीत, नृत्य एवं नाटक प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें संगीत, नृत्य एवं नाटकों आदि के प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधा हो ।

086 खेल प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें तैराकी सहित विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य खेलों के प्रशिक्षण की सुविधा हो ।

इसमें शारीरिक शिक्षा केन्द्र भी शामिल है ।

087 वाहन चालन प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें आटो/ वाहनों के चालन के प्रशिक्षण की सुविधा हो ।

088 बाल यातायात उद्यान

ऐसा परिसर जिसमें बालकों को यातायात एवं संकेतों की शिक्षा- सह- उद्यान की सुविधा हो 089 संग्रहालय

ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन वस्तुओं, प्राकृतिक , ऐतिहासिक एवं काल संबंधी वस्तुओं के संकलन एवं प्रदर्शन की सुविधा हो ।

090 कला दीर्घा एवं प्रदर्शनी स्थल

ऐसा परिसर जिसमें पेंटिंग , छाया चित्रों, मूर्तियों, भित्ती क्षेत्र , मिट्टी से बनी कलाकृतियों, हाथ करघा अथवा विशेष वर्ग के उत्पादन को प्रदर्शन करने की सुविधा हो ।

091 सभागृह (ऑडीटोरियम)

ऐसा परिसर जिसमें संगीत विद्या गतिविधियों के विभिन्न आयोजन हेतु दर्शक दीर्घा सहित मंच हो ।

092 खुला रंगमंच

ऐसा परिसर जिसमें आयोजनों के लिए दर्शक दीर्घा व मंच सहित खुला रंगमंच हो ।

093 सामुदायिक भवन

ऐसा परिसर जिसमें 15000 की समीपस्थ जनसंख्या की विभिन्न सामाजिक- सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सुविधा हो ।

2315

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

094 मेला मैदान

ऐसा परिसर जिसमें सहभागी समूह के लिए प्रदर्शनी, प्रदर्शन एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की सुविधायें हों ।

सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र 095

ऐसा परिसर जिसमें संस्था, राज्य तथा देश के लिए सांस्कृतिक व सूचना सेवा की सुविधायें हों ।

096 सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था

ऐसा परिसर जिसमें गैर - वाणिज्यिक रूप से सार्वजनिक, स्वैच्छिक अथवा व्यक्तिगत सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सुविधायें हों ।

097 सुधार गृह

ऐसा परिसर जिसमें अपराधियों के कारावास एवं सुधार की सुविधा उपलब्ध हो ।

098 अनाथालय

ऐसा परिसर जिसमें अनाथ बच्चों के रहने की सुविधा हो । यह शैक्षणिक सहित या रहित हो सकता है ।

100 योग, ध्यान , आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें आत्म चिंतन, शरीर एवं मस्तिष्क की उच्च गुणवत्ता प्राप्ति करना , आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन आदि की सुविधायें शामिल हों ।

101 पुलिस चौकी

पुलिस स्टेशन की तुलना में लघु एवं अस्थाई स्थानीय पुलिस चौकी हेतु सुविधायुक्त परिसर ।

102 पुलिस स्टेशन

ऐसा परिसर जिसमें स्थानीय पुलिस चौकी के कार्यालयों हेतु सुविधा हो ।

103 जिला पुलिस कार्यालय

अर्द्ध सैनिक बलों के कार्यालय हेतु सुविधायुक्त परिसर ।

104 नागरिक सुरक्षा एवं नगर सैनिक

आंतरिक सुरक्षा की नागरिक संस्थांनों हेतु कार्यालय सुविधा एवं अन्य कार्यकलापों वाला परिसर ।

105 न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला

ऐसा परिसर जहां न्यायिक प्रकरणों में चिकित्सा ज्ञान के प्रयोग की सुविधा हो ।

106 जेल

ऐसा परिसर जहां कानून के अंतर्गत् कारावास / बंदीगृह एवं अपराधियों के सुधार की व्यवस्था हो ।

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[ भाग 1

107 अग्निशमन पोस्ट

ऐसा परिसर जहां अल्प स्तर पर अग्निशमन व्यबस्था हो । अग्नि प्रवृत्त गतिविधियों वाले विशिष्ट परिसरों में यह व्यवस्था संलग्नित की जा सकती है ।

108 अग्निशमन पोस्ट

एक निर्धारित क्षेत्र हेतु अग्निशमन सुविधा से युक्त परिसर ।

109 डाकघर

सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक सुविधायुक्त परिसर ।

110 डाक एवं तार घर

सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक एवं दूरसंचार सुविधायुक्त परिसर ।

111 मुख्य डाकघर

सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक एवं दूरसंचार सुविधायुक्त परिसर ।

112 टेलीफोन एक्सचेंज

परिसर जहां सार्वजनिक टेलीफोन प्रणाली केन्द्र स्थापित हो ।

113 रेडियो एवं दूरदर्शन स्टेशन

समाचार एवं अन्य कार्यक्रमों का संबंधित माध्यमों द्वारा प्रचार, प्रसार , रिकार्डिंग आदि सुविधायुक्त परिसर । जिसमें अतिथि कलाकारों के लिए होस्टल व्यवस्था तथा प्रचार (ट्रांसमिशन) के लिए टावर्स जैसे सुविधायें भी सम्मिलित हो सकती हैं ।

114 ट्रांसमिशन टावर एवं वायरलेस स्टेशन

ऐसा परिसर जिसका उपयोग संचार के उद्देश्य के लिए टावर निर्माण हेतु किया जाता हो ।

115 उपग्रह एवं दूरसंचार केन्द्र

ऐसा परिसर जहां उपग्रह एवं दूरसंचार तकनीकी के अनुसंधान तथा विकास के लिए सुविधा उपलब्ध हो ।

116 वैधशाला एवं मौसम कार्यालय

ऐसा परिसर जहां मौसम के आंकड़ों के विश्लेषण एवं विकास तथा इस आधार पर मौसम की पूर्व सूचना किये जाने की सूविधा उपलब्ध हो ।

117 बाग (ओरचर्ड)

सघन फल वृक्षों का परिसर , जिसमें फल वृक्षों के साथ उद्यान सम्मिलित हो सकता है ।

118 डेरी फार्म

ऐसा परिसर जहां डेयरी उत्पादन के उपचार एवं उत्पादन की सुविधा उपलब्ध हो । जिसमें अस्थायी रूप से पशु एवं पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं ।

2317

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

119 कुक्कुट फार्म

कुक्कुट उत्पाद के प्रजनन एवं उपचार का सुविधायुक्त परिसर जिसमें अस्थायी रूप से पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं ।

120 सुअर पालन

सुअर प्रजनन एवं उत्पाद उपचार का सुविधायुक्त परिसर जिसमें सुअरों के लिए अस्थायी स्वरूप के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं ।

ग्रामीण केन्द्र 121

एक निश्चित संख्या के ग्रामों हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन का सुविधायुक्त परिसर ।

मल्टीप्लेक्स

122

म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 95 के अनुसार दो या उससे अधिक सिनेमा के साथ दुकानों, आमोद-प्रमोद की गतिविधियों, कार्यालय , शोरूम, होटल , रेस्टोरेन्ट, शापिंग मॉल संबंधी परिसर ।

टीपः- उपरोक्त परिभाषाओं में उल्लेखित परिसरों में आनुषंगिक गतिविधियाँ मान्य होगी ।

2318

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

परिशिष्ट-1

मध्य प्रदेश शासन

नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग

अधिसूचना

भोपाल , दिनांक 2 अप्रेल 1974 क्रमांक 1095 / एफ 1-36 / तैंतीस / 74 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा (1 ) के अंतर्गत राज्य सरकार एतद् द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए सीधी निवेश क्षेत्र का गठन करती है जिसकी सीमायें नीचे दी गई अनुसूची में परिलक्षित की गई हैः-

अनूसूची

सीधी निवेश क्षेत्र की सीमाऐं

मधुरी कोठार (नगरीय ) , मधुरी कोठार (ग्रामीण) नौढ़िया, कोतर खुर्द , 1-उत्तर गाड़ा बबन सिंह की उत्तरी सीमा तक ।

2-पूर्व बिसैंधा , पड़निया खुर्द, पड़निया कलां, पड़निया, जोगीपुर, डैनिहा एवं हिनौता की पूर्वी सीमा तक ।

3- दक्षिण सीधी, विजयपुर, सोनखंड, रामगढ़ , खरेही, रायपुर, सीधी खुर्द एवं गड़रिया की दक्षिणी सीमा तक ।

4- पश्चिम अधियार खोह , नौगवां धीरसिंह , जमोड़ी, जमोड़ी बसडीह, करोंदिया दक्षिण , पड़ा , मुठिगवां , पनवार , सेगनटोला ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

उप सचिव मध्यप्रदेश शासन नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग भोपाल दिनांक 2 अप्रेल 1974 क्रमांक / 1096 / एफ 1-36 / तैतीस / 74

प्रतिलिपिः-

1. आयुक्त रीवा संभाग , रीवा, मध्यप्रदेश ।

2. कलेक्टर , सीधी मध्यप्रदेश ।

2319

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

परिशिष्ट-2

मध्यप्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय

// आदेश //

भोपाल दिनांक 13.4.2010

क्रमांक- एफ- 3-45 / 32 / 2010 राज्य शासन के आदेश क्रमांक. एफ-3-130 /32/97 दिनांक 20.01.1998 , आदेश क्रमांक- एफ- 3-55 / 32 / 98 दिनांक 12.08.1998 एवं आदेश क्रमांक- एफ - 3-130 /32 / 97 दिनांक 2 मई 2000 के द्वारा अनुमोदित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संभागायुक्त / कलेक्टर की अध्ययक्षता में गठित 'नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति " को एत्दद्वारा निम्नानुसार संशोधित किया जाता है: -

अध्यक्ष 1. संभागीय मुख्यालय के नगरों हेतु संबंधित संभागायुक्त तथा जिला मुख्यालय एवं अन्य नगरों हेतु संबंधित कलेक्टर

सदस्य 2. सांसद , संबंधित क्षेत्र

सदस्य 3. अध्यक्ष , संबंधित विकास प्राधिकरण

सदस्य 4. अध्यक्ष, संबंधित जिला पंचायत

सदस्य 5. महापौर , संबंधित नगरपालिक निगम

सदस्य 6. निवेश क्षेत्र के अंतर्गत् आने वाली विधान क्षेत्रों के विधायक

सदस्य 7. अध्यक्ष , संबंधित नगर पालिका

सदस्य 8. अध्यक्ष , संबंधित नगर पंचायत

सदस्य 9. म.प्र. गृह निर्माण मण्डल का उपायुक्त / कार्यपालन यंत्री

सदस्य 10. संबंधित आयुक्त, नगर पालिक निगम / मुख्य कार्यपालन अधिकारी, नगर पालिका / नगर पंचायत

सदस्य 11. लोक निर्माण विभाग का संबंधित अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री

सदस्य 12. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री

सदस्य 13. म.प्र.विद्युत मण्डल का संबंधित अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री

सदस्य 14. संबंधित प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी ,

सचिव 15. संयुक्त संचालक / उपसंचालक / सहायक संचालक, नग्रानि, संबंधित जिला कार्यालय 2320

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[ भाग 1

(अ) इस समिति की बैठक प्रत्येक छह माह में आयोजित किया जाना अनिवार्य होगा

(ब) सदस्य सचिव , विकास योजना के विभिन्न धटकों की प्राथमिकता का संधारण / निर्धारण कर वार्षिक योजना समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगें ।

(स )क्रियान्वयन संस्थाए अपना वार्षिक बजट समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजना के आधार पर तैयार करेगी ।

पृ.क्र. -एफ- एफ-3-45/ 32/2010

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार हस्ता/- (वर्षा नावलेकर) उपसचिव मध्य प्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग भोपाल , दिनाक 13.04.2010 प्रतिलिपिः-

1. प्रमुख सचिव / सचिव , म.प्र. शासन , नगरीय प्रशासन एवं विकास / लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/ पंचायत एवं ग्रामीण विकास / लोक निर्माण विभाग , मंत्रालय , भोपाल ।

2. समस्त संभागायुक्त, म.प्र ।

3. आयुक्त, म.प्र. गृह निर्माण मण्डल , भोपाल ।

4. संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश, संचालनालय , भोपाल ।

5. समस्त कलेक्टर , म.प्र. की ओर अग्रेषित कर निवेदन है, कि जिले के अंतर्गत् आने वाले संसदीय क्षेत्र के सांसदो, विधान सभा क्षेत्र के विधायकों, नगर निगमों, नगर पालिकाओं, जिला पंचायतों तथा नगर पंचायतो को इन आदेशों से अवगत कराने का कष्ट करें ।

6. समस्त संयुक्त संचालक / उपसंचालक / सहायक संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय , म.प्र.।

7. समस्त अध्यक्ष / मुख्य कार्यपालन अधिकारी , विकास प्राधिकरण एवं विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण म.प्र. की ओर अग्रेषित ।

हस्ता/ - (वर्षा नावलेकर) उपसचिव मध्य प्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग 2321

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश , मध्यप्रदेश , भोपाल

"कचनार " , ई -5 , पर्यावरण परिसर , अरेरा कॉलोनी , हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल-462016

भोपाल , दिनांक 24 मार्च 2023 क्र. 1565- वि.यो.- 646- शहडोल- नग्रानि-2023

सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि शहडोल निवेश क्षेत्र के लिए शहडोल विकास योजना , 2035 का प्रारूप म.प्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973 ) की धारा -23 की उपधारा (2 ) सहपठित धारा -18 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट- https://mptownplan.gov.in/LU-panel/Shahdol/Shahdol2035D.pdf पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं :-

1. आयुक्त, शहडोल संभाग , शहडोल, म.प्र.

2. कलेक्टर , जिला शहडोल , म.प्र.

3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी , नगर पालिका परिषद्, शहडोल म.प्र.

4. उप संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय शहडोल, म.प्र.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप शहडोल विकास योजना के संबंध में हों , उसे लिखित रूप में उप संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय , शहडोल या ई- मेल आईडी obj - sugg -shahdol(@ mp.gov.in में इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व , सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है ।

मुकेश चन्द गुप्ता, वि.क.अ. सह-आयुक्त-सह - संचालक.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[ भाग 1 2322

Bhopal , the 24th March 2023 No.1565 - D.P. - 646- Shahdol- TCP - 2023

NOTICE

Notice is hereby given that the Shahdol Development Plan , 2035 for Shahdol Planning area has been published as under in accordance with the provisions of sub section (2 ) of section - 23 read with sub - section [ 1 ] of Section - 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 ( No.23 of 1973 ) , a copy thereof is available for inspection on Directorate's website

https://mptownplan.gov.in/LU-panel/Shahdol/Shahdol2035D.pdf and at

following offices during office hours namely : -

1. Commissioner , Shahdol Division , Shahdol , M.P.

2. Collector , District- Shahdol , M.P.

3. Chief Municipal Officer, Nagar Palika Parishad , Shahdol .

4. Deputy Director , Town and Country Planning , District office , Shahdol

If there be any objection or suggestion with respect to the said Shahdol Draft Plan , the same may be submitted in writing to the Deputy Director , Town and Country Planning, Shahdol or mail on Email -id- [email protected] before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration .

Mukesh Chand Gupta , OSD - cum- Commissioner - cum -Director .

2323

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

शहडोल विकास योजना 2035 (प्रारूप)

Bhuibi संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश , मध्य प्रदेश [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

2324

प्रस्तावना

संभागीय मुख्यालय नगर शहडोल विंध्य पर्वत माला की मैकल पर्वत श्रृंखला के क्षेत्र में स्थित पूर्वी मध्यप्रदेश का महत्वपूर्ण नगर है । राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 पर स्थित है । नगर प्रशासकीय दृष्टि से संभागीय एवं जिला मुख्यालय है । यहाँ महाभारत कालीन राजा विराट द्वारा निर्मित विराट मंदिर, वास्तुकला एवं तत्कालीन संस्कृति का जीवित उदाहरण है, जो भारत सरकार द्वारा अभिरक्षित इमारतों में शामिल है । नगर के आसपास स्थित कोयला खदानों तथा ओरियण्टल मिल का प्रभाव प्रमुख रूप से परिभ्रमण तंत्र पर दृष्टिगोचर होता है ।

वर्तमान में नगर की विकास योजना का पुनर्विलोकन कर शहडोल विकास योजना 2035 (प्रारूप) का प्रकाशन किया जा रहा है । इस योजना को तैयार करने में सुदूर संवेदन तकनीक एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग किया गया है । प्रारूप प्रकाशन हेतु योजना काल वर्ष 2035 रखा गया है । योजना काल की प्रक्षेपित जनसंख्या 2.50 लाख आंकलित कर नगर विकास की भावी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भूमि उपयोग प्रस्तावित किये गये हैं । इस विकास योजना में पारम्परिक भूमि उपयोग निर्धारित ना करते हुए नगर की आवश्यकता के अनुरूप मिश्रित उपयोग प्रस्तावित किये गए हैं । मिश्रित भूमि उपयोग के अंतर्गत आवासीय , वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध - सार्वजनिक उपयोगों को एक साथ रखा गया है, जो वर्तमान में नगरीय विकास की आवश्यकता भी है साथ ही नगर के परिवहन को उन्नयन करते हुये नगर को संभागीय स्तर का प्रशासनिक केन्द्र के रूप में विकसित करना प्रस्तावित किया गया है ।

यह योजना सर्वसाधारण एवं संस्थाओं से आपत्ति/ सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित की जा रही है । मुझे आशा है कि नागरिकगण अपने व्यवहारिक, सृजनशील एवं रचनात्मक सुझावों को प्रस्तुत करेंगे ताकि हम उनके सक्रिय योगदान से इस योजना को अंतिम रूप देकर और अधिक प्रभावशील करने में सफल हो सके ।

मुकेश चन्द गुप्ता, वि.क.अ. सह-आयुक्त- सह- संचालक.

2325

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

योजना दल

सचालनालय

सी.के. साधव डॉ अमित कुमार गजभिये इंदु त्रिपाठी संयुक्त संचालक

संयुक्त संचालक

सहायक संचालक

मुख्य योजना दल

आर.के. पाण्डेय

नागेश पन्द्रो

संकल्प शुक्ला संयुक्त संचालक

सहायक संचालक

सहायक संचालक

कर्मचारीगण

ईश्वरमणि सोनी

प्रकाश कुंमार तिवारी

जीवनलाल बैगा अनिल सक्सेना

अरविंद सक्सेना

सर्वेश पिड़िहा

सरिता ठाकुर

मानसी गुज्जेवार

म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद् ( LU & USD ) का दल

डॉ. विवेक कटारे

हेड, प्रिंसिपल सांईटिस्ट

डॉ. शैलेजा देसाई (रिसर्च एसोसिएट) निधि धाकड़ (वरिष्ठ रिसर्च फेलो) [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2326

विषय सूची

प्रस्तावना

याजना दल

विषय सूची

सारणी सूची

मानचित्र सूची

अध्याय- 1 नगर परिचय , नियोजन एवं विकास संदर्भ

1.1 नगर परिचय .

1.1.1 ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि .

1.1.2 क्षेत्रीय एवं उपक्षेत्रीय संदर्भ..

1.2 अध्ययन क्षेत्र एवं स्थिति.

1.2.1 भौतिक स्वरूप ...

1.2.2 प्राकृतिक जल निकास .

1.2.3 जलवायु .

1.2.4 वायु दिशा .

1.2.5 भू- आकृति..

1.2.6 भू- गर्भीय संरचना एवं खनिज संपदा .

1.3 नियोजन हेतु प्रयास

1.4 नियोजन के लक्ष्य एवं उद्देश्य..

1.5 निवेश क्षेत्र

1.6 नगर पालिका क्षेत्र .

अध्याय- 2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली एवं नियोजन दृष्टिकोण.....

2.1 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु सूदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग..

2.1.1 अमृत योजना.....

2.1.2 सुदूर संवेदन.......

2.1.3 भौगोलिक सूचना प्रणाली .

1 2.2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली .

1 2.2.1 उद्देश्य...

1 2.2.2 कार्यप्रणाली 2327

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

2.3 अमृत मानकों की व्याख्या...

2.3.1 थिमेटिक मानचित्रीकरण (Thematic Mapping ) ..

2.4 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता .

2.4.1 नगरीय भूमि उपयुक्तता विकल्प..

2.5 भूमि उपयोग का आवंटन .

अध्याय- 3 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु अध्ययन एवं विश्लेषण .

3.1 कियान्वयन परिदृश्य

3.2 विकास योजना के कियान्वयन का मूल्यांकन .

3.2.1 आवासीय .

3.2.2 वाणिज्यिक

3.2.3 औद्योगिक.

3.2.4 मिश्रित

3.2.5 सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक / सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधायें .

3.2.6 आमोद-प्रमोद

3.2.7 यातायात एवं परिवहन

3.2.8 नगरीय परिभ्रमण संरचना.

3.3 अधिनियम की धारा 23- क (1 ) अंतर्गत उपांतरण.

3.4 असंगत भूमि उपयोग का क्रियान्वयन

3.5 जन सांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण .

3.5.1 जनसंख्या विश्लेषण

3.5.2 जनसंख्या घनत्व

3.5.3 जनसंख्या लिंगानुपात .

3.5.4 शिशु जनसंख्या .

3.5.5 शिशु लिंगानुपात.

3.5.6 अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या .

3.5.7 साक्षरता..

3.5.8 कार्यशील जनसंख्या.

3.5.9 जनसंख्या परिवर्तन .

3.6 नगर के मुख्य कार्यकलाप .

3.7 नगरीय विस्तार

3.8 अनुमानित जनसंख्या..

vi [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2328

3.8.1 नगरीय क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या.

3.8.2 ग्रामीण क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या .

3.8.3 निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या .

3.9 गंदी बस्तियाँ .

3.10 आवासीय इकाईयां की भावी आवश्यकता...

3.11 भैतिक अधोसंरचना .

3.11.1 जल प्रदाय ....

3.11.2 जल- मल निकास एवं उपचार

3.11.3 वर्षा जल निकासी

3.11.4 विद्युत प्रदाय....

3.11.5 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

3.12 सामाजिक अधोसंरचना.

3.12.1 शासकीय कार्यालय..

3.12.2 स्वास्थ्य सुविधाएँ .

3.12.3 शैक्षणिक संस्थाएँ

3.12.4 श्मशान घाट एवं कब्रिस्तान .

3.12.5 अग्निशमन सेवा केन्द्र

3.12.6 कीडांगन / खेल परिसर ..

3.12.7 डेयरी फार्म / कुक्कुट पालन..

3.12.8 स्लॉटर हाउस ...

3.12.9 मेला स्थल ..

3.12.10 प्रदर्शनी स्थल .

3.12.11 ए.टी.एम.

3.12.12 अन्य सेवाएं - सुविधाएं .

3.12.13 इलेक्ट्रिक चार्जिंग / बैटरी स्वैपिंग स्टेशन .

3.12.14 सी.एन.जी. Compressed Natural Gas वितरण सेवा .

अध्याय- 4 विकास योजना प्रस्ताव-2035

4.1 विकास योजना 2031 का पुनर्विलोकन .

4.2 योजना अवधारणा .

4.3 विकास योजना में अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता .

4.4 भूमि उपयोग 2035 ..

2329

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

4.4.1 आवासीय

4.4.2 वाणिज्यिक .

4.4.3 औद्योगिक.

4.4.4 मिश्रित.

4.4.5 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक .

4.4.6 सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवा - सुविधाएं .

4.4.7 आमोद- प्रमोद

4.4.8 यातायात एवं परिवहन

4.5 मध्य क्षेत्र

4.5.1 मध्य क्षेत्र .

4.6 अनौपचारिक सेक्टर .

4.7 गंदी बस्ती क्षेत्र .

4.8 पुनर्विकास नीति..

4.9 ग्राम आबादी विस्तार

4.10 कमजोर आय वर्ग के लिए प्रावधान ..

4.11 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना .

अध्याय - 5 प्रस्तावित परिभ्रमण योजना..

5.1 यातायात की वर्तमान स्थिति ..

5.2 प्रस्तावित यातायात तंत्र

5.3 अंर्तनगरीय यातायात ...

5.3.1 रेल मार्ग .

5.3.2 सड़क मार्ग .

5.3.3 हवाई पट्टी .

5.4 नगरीय यातायात..

5.5 प्रस्तावित यातायात प्रणाली .

5.5.1 मार्गों की श्रेणी

5.5.2 मार्गों की प्रस्तावित चौडाई

5.6 यातायात अवसान केन्द्र (माल / यात्री) .

5.7 पार्किंग प्रस्ताव ...

5.8 यातायात प्रबंधन योजना

अध्याग- 6 नितारा निगमन [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2330

6.1 प्रवृत्तशीलता .

6.2 क्षेत्राधिकार .

6.3 परिभाषाएँ .

6.4 भूमि उपयाग परिक्षेत्र .

6.4.1 आवासीय

6.4.2 वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र..

6.4.5 औद्योगिक उपयोग परिक्षेत्र.

6.4.6 मिश्रित उपयोग परिक्षेत्र .

6.4.8 सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक.

6.5 अन्य नियमन

6.5.1 12.5 मीटर से ऊँचे भवनों संबंधी नियमन

6.5.2 बहुविध बहुमंजिला इकाई निर्माण .

6.5.3 फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा.

6.5.4 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान .

6.5.5 ईंधन भराव एवं भराव सह- सेवा केन्द्र के मानक

6.5.6 यातायात नगर / मैकेनिक नगर के मानक.....

6.5.7 शॉपिंग मॉल / खुला मॉल ..

6.5.8 वर्तमान विकसित क्षेत्रों के मापदण्ड...

6.5.9 होस्टल, वर्किंग वूमन होस्टल, रेस्ट / गेस्ट हाउस, लाजिंग / बोर्डिंग .

6.5.10 मैरिज गार्डन......

बारात घर / मांगलिक भवन / कल्याण मण्डपम / कम्युनिटी हाल . 6.5.11

शीतकेन्द्र / वेयर हाउस / गोदाम / अन्य भण्डारण केन्द्र के लिये मापदण्ड . 6.5.12

छविगृहों के लिए मापदण्ड... 6.5.13

6.5.14 मल्टीप्लेक्स ....

6.5.15 उद्यान...

6.6 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन .

6.7 उपयोग परिक्षेत्रों में स्वीकृत उपयोग परिसर

6.8 अन्य सुविधाएँ

6.9 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया .

6.10 आवासीय भूखण्डों पर पूर्व से निर्मित अन्य उपयोगों के अधिभोग परिवर्तन हेतु पावधान 2331

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

अध्याय- 7 विकास योजना क्रियान्वयन.

7.1 विकास योजना का क्रियान्वयन

7.2 योजना क्रियान्वयन की नीति.

7.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम.

7.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना .

7.4.1 नियंत्रित विकास..

7.4.2 अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन ..

7.4.3 एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना .

7.5 विकास नियमन हेतु व्यापक दृष्टिकोण .

7.6 योजना एवं कार्यक्रम .

7.7 संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व .

7.8 प्रथम चरण कार्यक्रम .

7.9 संसाधन गतिशीलता .

7.10 योजना पर्यवेक्षण तंत्र..

7.10.1 पर्यवेक्षण समिति का गठन..

7.10.2 वार्षिक विकास प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण ..

7.11 योजना की व्याख्या.

7.11.1 योजना कालावधि

अनुसूची

परिशिष्ट-1

परिशिष्ट-2

परिशिष्ट- 3

परिशिष्ट- 4

परिशिष्ट- 5

परिशिष्ट- 6

परिशिष्ट-7

परिशिष्ट- 8 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2332

सारणी सूची

विवरण

सारणी क्रमांक

2

शहडोल शहर से अन्य नगरों की दूरी

सारणी 1 - सा-1

शहडोल निवेश क्षेत्र

सारणी 1 - सा-2

उपग्रह चित्रों के मानक

सारणी 2- सा -1

स्पेशियल लेयर्स की क्लासेस एवं सब - क्लासेस

सारणी 2- सा-2

सारणी 2- सा-3 जियो स्पेशियल डाटा (मार्ग)

जियो स्पेशियल डाटा ( बिल्डिंग फुटप्रिंट)

सारणी 2- सा-4

सीमाओं का वर्गीकरण

सारणी 2- सा-5

ढलान की विभिन्न श्रेणी के अन्तर्गत क्षेत्रफल

सारणी 2- सा-6

सारणी 2- सा -7 मृदा विश्लेषण

लिथोलॉजी

सारणी 2- सा-8

सारणी 2 - सा-9 भू- जल संभावनाएँ

जलाशयों का वर्गीकरण

सारणी 2- सा -10

सारणी 2- सा -11 भू-आकृति विज्ञान उपखण्ड एवं क्षेत्रफल

जल स्त्रोत बफर क्षेत्रफल

सारणी 2 - सा-12

सारणी 2- सा-13 भूमि अवक्रमण

मार्ग संरचना बफर

सारणी 2- सा-14

Weighted Index for Composite Land Suitability

सारणी 2- सा-15
सारणी 2 - सा-16     Land Suitability Area
सारणी 3- सा-1        विकास योजना 2031    के क्रियान्वयन का मूल्यांकन (सारणी
                     अनुसार )
सारणी 3 - सा-2       विकास योजना 2031   के क्रियान्वयन का मूल्यांकन (मानचित्र
                    अनुसार)

वाणिज्यिक कार्य केन्द्र कियान्वयन

सारणी 3- सा-3

औद्योगिक कार्य केन्द्र क्रियान्वयन

सारणी 3 - सा-4

यातायात विकास

सारणी 3 - सा-5

सारणी 3- सा-6 भूमि उपयोग उपांतरण

सारणी 3- सा-7 असंगत भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना एवं क्रियान्वयन स्थिति सारणी 3 - सा-8 राज्य एवं संभाग में जनसंख्या विवरण एवं लिंगानुपात

वार्ड वार जनसंख्या विश्लेषण

सारणी 3- सा-9

वार्ड वार जनसंख्या घनत्व

सारणी 3 - सा-10

सारणी 3- सा -11 वार्डवार जनसंख्या लिंगानुपात

सारणी 3 - सा -12 वार्ड वार शिशु जनसंख्या प्रतिशत 2333

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

विवरण

सारणी क्रमांक

2

1

सारणी 3- सा-13 वार्ड वार शिशु जनसंख्या लिंगानुपात

सारणी 3 - सा -14 वार्ड वार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या

वार्ड वार साक्षरता प्रतिशत

सारणी 3 - सा -15

कार्यशील जनसंख्या (सहभागिता) प्रतिशत

सारणी 3 - सा -16

शहडोल निवेश क्षेत्र की जनसंख्या

सारणी 3 - सा-17

शहडोल नगर पालिका परिषद क्षेत्र दशक वृद्धि दर

सारणी 3 - सा-18

ग्रामीण क्षेत्र दशक वृद्धि दर

सारणी 3 - सा -19

नगरीय विस्तार एवं क्षेत्रफल

सारणी 3 - सा-20

शहडोल नगर पालिका परिषद क्षेत्र में जनसंख्या का आंकलन सारणी 3 - सा -21

ग्रामीण क्षेत्र जनसंख्या का आकलन

सारणी 3 - सा-22

शहडोल निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या (वर्ष 2035) सारणी 3- सा-23

आवासीय इकाइयों की कमी वर्ष 2021

सारणी 3 - सा -24

अनुमानित परिवार एवं आवास आवश्यकता

सारणी 3- सा-25

जल आपूर्ति आकलन

सारणी 3- सा-26

सारणी 3 - सा-27 विद्युत खपत

वर्ष 2035 के लिए भूमि उपयोग वितरण

सारणी 4 - सा -1

शहडोल : जलाशयों का विकास

सारणी 4 - सा-2

सारणी 4- सा-3 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग की पुनर्स्थापना एवं रिक्त भूमि का उपयोग

प्रमुख मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

सारणी 5- सा-1

प्रस्तावित मार्गों की चौड़ाई

सारणी 5 - सा-2

सारणी 6 - सा-1 भू- उपयोग परिक्षेत्र

सारणी 6 - सा-2 आवासीय भूखण्डो के विकास मापदण्ड

आवासीय विकास हेतु भू- खण्ड का आकार एवं फर्शी क्षेत्रानुपात सारणी 6- सा-3

वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास मापदण्ड

सारणी 6- सा-4

वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक

सारणी 6- सा-5

सामुदायिक सुविधाओं / सेवाओं हेतु नियमन

सारणी 6- सा-6

अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

सारणी 6- सा-7

उपयोग परिसर में स्वीकृत / स्वीकार्य गतिविधियाँ

सारणी 6- सा-8

शहडोलः योजना क्रियान्वयन की लागत

सारणी 7- सा-1

प्रथम चरण के विकास संबंधी घटक

सारणी 7 - सा-2

शहडोलः प्रथम चरण लागत

सारणी 7- सा-3 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

2334

मानचित्र सूची

शीर्षक

क्रमांक मा.

1

1.1 Regional Setting

2

1.2 Location Map of Planning Area

3      1.3   PlanningArea
4      2.1    Satellite Images
 5     2.2    Building Footprint
 6     2.3    Slope
7      2.4    Soil Texture
 8     2.5    DEM
 9     2.6    Contour
10     2.7   Lithology

2.8 Groundwater Prospects

11

12

2.9 M.P. Earthquakes Zones

13     2.10  Government Land
14     2.11  Land Value
15     2.12  Geomorphology
16     2.13  Waterbody Buffer
17     2.14   Land Degradation
18     2.15   Road Buffer

2.16 Land Suitability (Model - 1 )

19

2.17 Land Suitability (Model -2 )

20

2.18

21

Land Suitability (Model -3 )

22      3.1    Existing Landuse
23      3.2A   Wards ( Old Ward )
24      3.2B   Wards ( New Ward )
25      3.3A   Ward Wise Population Distribution ( Old Ward )
26      3.3B   Ward Wise Population Distribution ( New Ward )

Ward Wise Sex Ratio

3.4

27

3.5

28

Ward Wise Child Population (0-6)

Ward Wise Child Sex Ratio

3.6

29

3.7 Ward Wise SC/ST Population

30

3.8 Ward Wise Literacy

31

3.9 WardWiseWork Participation

32

Urban Sprawl

3.10

33

Existing Community Toilet

34     3.11
35     3.12   Existing ATM
36     4.1    Proposed Landuse
37     4.2    Central Area
38      5.1

Existing Transport Network

5.2

39

Proposed Transport Network

7.1

40

First Phase Implementation

2335

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

अध्याय- 1 नगर परिचय , नियोजन एवं विकास संदर्भ

1.1 नगर परिचय

1.1.1 ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि

प्राचीनकाल से सोहागपुर, शहडोल नगर का अंग है । पूर्व में ग्राम सोहागपुर में 'शहडोलवा' नाम का एक अहीर रहता था इस कारण इस नगर का नाम शहडोल पड़ा । एक अन्य किवदंती के अनुसार पूर्व समय में यहाँ लगभग 1000 तालाब होने के कारण इसे 'सहस्त्रडोल ' कहा जाता था, समय के साथ इसका नाम शहडोल में परिवर्तित हुआ । यह इलाका पहले रतनपुर के कल्चुरियों के अधिकार में था, तथा बारहवीं शताब्दी तक काफी संमृद्ध था । तेरहवीं शताब्दी में प्रथम बघेलाधिपति महाराजा व्याघ्रदेव के पुत्र महाराजा करनदेव का विवाह रतनपुर के कलचुरी राजा सोमदत्त की पुत्री पद्यकुवरि से हुआ था तभी उनको यह इलाका तथा बांधवगढ़ का दुर्ग दहेज में मिला था । नगर पालिका सीमा क्षेत्र में स्थित वर्तमान बायपास मार्ग पर महाभारतकालीन राजा विराट द्वारा बनवाया गया प्राचीन विराट मंदिर वास्तुकला का अनुपम उदाहरण है । कहा जाता है कि, पाण्डवों ने अपना गुप्त वास (अज्ञातवास) शहडोल में ही व्यतीत किया था ।

1.1.2 क्षेत्रीय एवं उपक्षेत्रीय संदर्भ

शहडोल , कटनी- बिलासपुर दक्षिण पूर्वी ब्राड गेज रेलवे लाईन पर स्थित स भागीय मुख्यालय है, यह नगर 23 ° 18′8.063 " उत्तरी अक्षांश तथा 81 ° 22′10.779 " पूर्वी देशांश पर समुद्र सतह से लगभग 467 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है, नगर के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 एवं राजमार्ग क्रमांक-9 गुजरता है साथ ही नगर से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 543 जो कि शहडोल नगर से प्रारंभ होकर महाराष्ट्र राज्य तक जाती है । इस प्रकार शहडोल नगर रीवा, कटनी , बिलासपुर, भोपाल एवं जबलपुर इत्यादि नगरों से रेल एवं सड़क मार्गों से जुड़ा हुआ है । पूर्व विंध्य प्रदेश की ग्रीष्म कालीन राजधानी तथा प्रदेश के प्रमुख पर्वतीय पर्यटक स्थल अमरकंटक से 106 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है ।

शहडोल नगर रेल लाईन से देश के प्रमुख नगरों से जुड़ा हुआ है, जिसके कारण इसका एक विशिष्ट स्थान हैं । प्रमुख औद्योगिक संस्थान साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड लिमिटेड सोहागपुर एरिया , रिलायंस कोल बेस्ड मेथेन (सी.बी.एम. ) , ओरियंट पेपर मिल्स, आदि के संचालन से यहाँ पर रोजगार के अवसर उपलब्ध हैं, जिससे जनसंख्या का दबाव तीव्रगति से बढ़ने की संभावना है । यहाँ पर उपलब्ध शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं का उपक्षेत्रीय स्तर पर विकास में महत्वपूर्ण योगदान है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

2336

शहडोल शहर से अन्य नगरों की दूरी

समीपस्थ नगर क्र.

2. 1.

रीवा

1.

सतना

2.

3 सीधी

4 उमरिया

कटनी

5.

6 जबलपुर

7 अनूपपुर

डिण्डौरी

8

1.2 अध्ययन क्षेत्र एवं स्थिति

1.2.1 भौतिक स्वरूप

सारणी 1 - सा-1

सड़क मार्ग से दूरी (कि.मी.)

3.

170

203

162

70

140

176

50

100

कटनी-बिलासपुर , दक्षिण- पूर्वी ब्राडगेज रेलवे लाइन पर स्थित शहडोल नगर, जिले का मुख्यालय है तथा प्रशासनिक रूप से शहडोल राजस्व संभाग के अंतर्गत सोहागपुर तहसील में आता है ।

यहाँ की सभी भूमि पहाडी एवं जंगली है । कृषि योग्य भूमि की यहाँ कमी है । यहाँ की मिटटी कंकरीली एवं पथरीली है । यहाँ की भूमि खरीफ की फसल के लिये उपयोगी है । यहाँ का प्रमुख रूप से पाये जाना वाला वृक्ष साल है जिसे यहाँ की स्थानीय भाषा में 'सरई' कहा जाता है । इसके अलावा साज , तेन्दूल , बांस , खैर आदि वृक्षों की भी जंगल में अधिकता है । छोटे पौधों एवं वृक्षों में गुरसकरी, झरबेरी, गुर्ची, धवा, आवंला, सलई आदि वृक्षों की अधिकता है । किसी किसी जंगल में महुआ भी बहुत है । शहडोल का दक्षिणी हिस्सा साल वनों से अच्छादित है ।

नगर के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-43 एवं राजमार्ग क्रमांक-9 गुजरते है । इस प्रकार नगर, रीवा, कटनी, बिलासपुर, भोपाल , जबलपुर, बिलासपुर इत्यादि नगरों से रेल एवं सडक मार्गो से जुडा हुआ है । नगर विस्तार हेतु मुड़ना नदी के अलावा कोई अन्य प्राकृतिक बाधा नही है ।

1.2.2 प्राकृतिक जल निकास

नगरीय क्षेत्र का सामान्यम ढाल उत्तर एवं उत्तर- पूर्व की ओर है । नगर में प्राकृतिक जल निकास की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है । नगर के जल का निकास मुख्य रूप रो राड़को के किनारे व राड़को के ऊपर से प्राकृतिक ढलान के द्वारा स्थानीय नालों 2337

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

A

PlanningArea

Shahdol

Km

64

Waterbodles

SHAHDOL

Legend

DistrictBoundary

RailwayLine

Forest

UrbanCentre

Road

1.1REGIONALSETTING

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

8162432404856

District-Shahdol

AMARKANTAK

ANUPPUR

BUDHAB

JAISINGHNAGAR

SHAND

NarmadaRiver

Sone River

INDORI

BansagarReservoir

MAIHAR

SHAHPUR

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

MAND भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

2338

ToAnuppur

Legend

MunicipalBoundary

RailwayLine

PlanningAreaBoundary

NationalHighway

BulitupArea

OtherMajorRoad

VillageBoundary

WaterBodies

StateHighway

ShahdolPlanningArea

ToKokarhai

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

ToSinghpur NoBilaspur

NH54) ToPanchgawan

ToRewa

Km

ToKatni

ToUmaria

00.511.522533.54 1.2LocationMap

SHAHDO UMARIA

JabalpurForestResourceRegion

NarmadaTapidRegion

GwaliorAgroRegion

RegionsofMadhyaPradesh

Forest&MiningCentralSatpurdaRegion

IndoreAgroIndustriesRegion

BhopalRajdhaniRegion

BinaPetrochemical&IndustrialRegion BundelkhandBaghelkhandRegion

☐DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

JabalpurForestResourceRegion

MadhyaPradesh 2339

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

के माध्यम से प्रवाहित होकर होकर मुड़ना नदी एवं टांकी नाला मे मिलता है । जो अन्ततः सोन नदी में समाहित हो जाती है । इस समूची तहसील का जल सोन और जोहिला नदियों में जाता है , जो कि आगे चलकर सोन नदी पर स्थित बाणसागर डेम पर एकत्रित होकर आगे बिहार राज्य की राजधानी पटना के समीप भारत की प्रमुख नदियों में से एक गंगा नदी में मिल जाती है ।

बरसात के पानी के साथ - साथ अन्य मौसम में भी कच्ची-पक्की नालियों व सड़को का पानी सड़कों के किनारे से दक्षिण से उत्तर की ओर बहने वाले मुड़ना नदी, टॉकी नाले से मिलता है । इस नदी / नाले में घरेलू तथा अन्य परिसरों द्वारा निष्कासित पानी आ मिलने से कभी- कभी वर्षाकाल में बाढ़ से नगर के निचले क्षेत्रों की बस्तियां भी प्रभावित होती हैं । नगर में बरसात के पानी के निकास की कोई व्यवस्था न होने से तथा भूमिगत नालियां न होने से वर्षा का पानी तथा अन्य गंदा पानी खुली नालियों से बहने से अस्वास्थ्यकारक स्थिति बनी रहती है ।

1.2.3 जलवायु

शहडोल नगर विन्ध्य पर्वत की श्रंखला की प्रमुख मैकल पर्वत श्रंखला पर स्थित सघन वनस्पति एवं स्थानीय पोखरों की अधिकता के कारण यह क्षेत्र सामान्यंत सुखद जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है । समान्यतः नगर का अधिकतम तापमान मई में 43 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान माह जनवरी में औसतन 7 डिग्री सेल्सियस तक रहता है । नगर में वर्षा प्रमुख रूप से जुलाई- अगस्त में होती है । जून व सितंबर माह में विरामी वर्षा होती है । यहा थोड़ी शीतकालीन वर्षा भी होती है । नगर में औसतन वर्षा लगभग 1131.40 मिलीमीटर होती है ।

1.2.4 वायु दिशा

नगर में वर्षभर में सर्वाधिक अवधि में वायु प्रवाह की दिशा पश्चिम - उत्तर से दक्षिण - पूर्व की ओर रहती है ।

1.2.5 भू-आकृति

शहडोल क्षेत्र की स्थलाकृति सामान्य रूप से मैकल पर्वत श्रंखला के उत्तरी ढलान के बाद से सोन नदी के दक्षिणी भाग तक का क्षेत्र शामिल है । पठारीय क्षेत्र की अधिकता के साथ वनप्रदेश एवं प्राकृतिक जलाशयों से परिपूर्ण है ।

1.2.6 भू-गर्भीय संरचना एवं खनिज संपदा

शहडोल निवेश क्षेत्र क्षेत्र में खनिज संसाधन जैसे कोल बेस्ड मेंथेन, बॉक्साइड , रेत, एवं आसपास के क्षेत्रों में कोयला आदि प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है । यह क्षेत्र सामान्यतः भू- गर्भीय हलचलों से प्रभावित नहीं है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2340

1.3 नियोजन हेतु प्रयास

शहडोल नगर की प्रथम विकास योजना -2011 , म.प्र. शासन , आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क.एफ - 3-16-2001-32 दिनांक 5.12.2002 के द्वारा अनुमोदित होकर सूचना के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 13.12.2002 से प्रभावशील की गई थी ।

इसी क्रम में नगर के सुनियोजित विकास एवं भावी अद्योसंरचना के विकास को दृष्टिगत रखत हुये वर्ष 2031 की प्रक्षेपित जनसंख्या 3 लाख जनसंख्या को आधार मानकर शहडोल विकास योजना 2031 म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना कमांक एफ- 3-9-2014 -32 दिनांक 31.03.2015 के द्वारा अनुमोदित होकर सूचना के राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 10.04.2015 से प्रभावशील की गई थी ।

"Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation " ( AMRUT ) योजना में सुदूर संवेदन तकनीक एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करना सुनिश्चित किया गया है । तत्कथित मानकों के अनुसार शहडोल नगर के क्षेत्रीय महत्व को दृष्टिगत रखते हुए , वर्ष 2035 की आवश्यकताओं को आधार मानकर सुनियोजित विकास योजना के प्रस्ताव सृजित किए गए हैं । इन योजना प्रस्तावों में नगर के अनुरूप आवासीय , वाणिज्यिक , मिश्रित , औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, सार्वजनिक उपयोगिताऐं एवं सेवाएँ , आमोद -प्रमोद , यातायात एवं परिवहन के साथ ही नगर को संभागीय स्तर का प्रशासकीय केंद्र एवं नगर की अधोसंरचना के प्रस्ताव दिए गए हैं । यह योजना वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या 2.5 लाख को आधार मानकर तैयार की गई है एवं तदनुसार ही यातायात एवं अधोसंरचना के उन्नयन को भी ध्यान में रखा गया है ।

1.4 नियोजन के लक्ष्य एवं उद्देश्य

नियोजन की अवधारणा में, समयानुसार बदलाव आया है एवं विकास योजना तैयार करना , अब संतुलित विकास पर केन्द्रित है । शहडोल विकास योजना तैयार करते समय , अमृत योजना की रूपरेखा एवं मानकों के आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक आकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण कर प्रस्ताव किये गये है । शहडोल विकास योजना 2035 में निम्न उद्देश्यों/ लक्ष्यों को ध्यान में रखा गया हैः-

1. भूमि का समुचित एवं सक्षम उपयोग

2. नगर के सघन आबादी वाले मध्यवर्ती क्षेत्र के दबाव को कम करने हेतु नगर के बाह्य क्षेत्रों में विकास हेतु प्रस्ताव

3. वर्तमान एवं भावी यातायात की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम परिभ्रमण संरचना ।

4. नगर के भावी औद्योगिक विकास प्रदान करने हेतु कृषि आधारित उद्योगों हेतु प्रावधान ।

5. प्राकृतिक भू- दृश्यीकरण एवं पर्यावरण संरक्षण के साथ ही नदी एवं जलसयों के तटों पर सौन्दर्याकरण ।

2341

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

6. पुराने ऐतिहासिक / धार्मिक मन्दिर एवं पुरातत्वीय महत्व की धरोहरों का संरक्षण ।

1.5 निवेश क्षेत्र

नगर के भावी सुनियोजित एवं नियंत्रित विकास हेतु शहडोल निवेश क्षेत्र का गठन, मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा (1 ) के प्रावधानान्तर्गत राज्य शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक-1252 / एफ- 1-41 /33 /74 भोपाल दिनांक 18.4.1974 द्वारा किया गया । उक्त निवेश क्षेत्र में 11 राजस्व ग्राम तथा नगर पालिका परिषद शहडोल का क्षेत्र शामिल है । उक्ति 11 राजस्व ग्रामों में से तीन ग्राम चंदनिया, बंधवा खुर्द तथा कल्याणपुर वर्तमान उमरिया जिले के अंतर्गत आते है, जबकि शेष आठ ग्राम पूर्ववत् शहडोल जिले में है ।

शहडोल निवेश क्षेत्र

क्रमांक नगर /ग्राम का नाम

2

1

सारणी 1 - सा-2

क्षेत्रफल जी.आई.एस.

जनसंख्या 2011

अनुसार (हेक्टेयर में)

5 4

(अ) नगर पालिका परिषद शहडोल क्षेत्र

शहडोल

1.

मतनी

2.

3. भुईबांध

4. बलपुरवा

5. सोहागपुर (आंशिक)

6. सौखी (आंशिक)

7. नरसरहा (आंशिक)

8. बेलहा (आंशिक)

योगः

238.50

56.03

205.91

151.69

86681 1021.38

157.91

126.78

14.70

1972.90

(ब) ग्रामीण क्षेत्र

1. जमुई

2. जमुआ

3. कुदरी

कोटमा

4.

5. बेलहा (आंशिक)

देवगवॉ

6.

चंदनिया

7.

8. बंधवाखुर्द

2765 525.67

902 327.46

1266 305.11

3460 865.30

66 138.69

761 349.16

1294 396.61

622 286.31 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2342

क्रमाक नगर /ग्राम का नाम

जनसंख्या 2011 क्षेत्रफल जी.आई.एस. अनुसार (हेक्टेयर में)

2

9. कल्याणपुर

गोरतरा

10.

कोईलारी

11.

12. सोहागपुर (आंशिक)

13. सौखी (आंशिक)

14. नरसरहा ( आंशिक )

योगः

निवेश क्षेत्र (अ +ब)

5

1688 367.11

2333 877.05

669 125.17

21.51

15.45

26.76

15826 4672.36

102507 6600.26

स्त्रोतः भारत की जनगणना वर्ष 2011 एवं जी.आई.एस. विश्लेषण

टीपः शहडोल निवेश क्षेत्र हेतु प्रभावशील विकास योजना-2031 में सम्मिलित ग्रामों का क्षेत्रफल राजस्व अभिलेखों के अनुसार 6439.38 हेक्टेयर अंकित किया गया था । वर्तमान में विकास योजना 2035 हेतु सेटेलाइट इमेज एवं ग्राम सीमा के डिजिटल मानचित्र के आधार पर निवेश क्षेत्र के कुल वास्तविक क्षेत्र को प्रगणित किया गया है, जिसके अनुसार निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 6600.27 हेक्टेयर होता है । यह विकास योजना जी.आई.एस. पद्धति पर स्थल की वास्तविक स्थिति अनुसार तैयार की गई है , इसीलिए विकास योजना तैयार करने के उद्देश्य से 6600.27 हेक्टेयर क्षेत्रफल को मान्य करते हुए विकास योजना के प्रस्ताव दिए गए हैं । निवेश क्षेत्र अंतर्गत आने वाले कुछ ग्रामों की आबादी नगर पालिका परिषद क्षेत्र में शामिल होने से जनसँख्या अत्यंत निम्न अथवा शून्य है ।

1.6 नगर पालिका क्षेत्र

राज्य शासन के स्थानीय शासन विभाग की अधिसूचना क्रमांक 267 /18-3 / 94 दिनांक 12.08.1994 द्वारा नगर पालिका परिषद शहडोल के 1234.23 हेक्टेयर क्षेत्र को 34 वार्डों में विभक्त किया गया । तदोपरान्त राज्य शासन द्वारा जारी अधिसूचना जो म.प्र. राजपत्र में दिनांक 25 जुलाई 2003 को प्रकाशित हुई है, में अतिरिक्त चार 04 वार्डों को सम्मिलित किया गया । जिसके अनुसार शहडोल नगर पालिका को 34 वार्डों में विभाजित किया गया । नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 5 / व. लि.-1 / 2016-3884 दिनांक 24.12.2016 के द्वारा 39 वार्डों में विस्तार किया जाकर मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -2 में प्रकाशन दिनांक 27.01.2017 में प्रकाशित की गई है । जिसका कुल क्षेत्रफल जी.आई.एस. अनुसार 1972.90 हेक्टेयर है । अधिसूचना अनुसार सौखी, नरसरहा , का गैर आबादी क्षेत्र व ग्राम सोहागपुर के टांकी नाले का क्षेत्र अपवर्जित करते हुए ग्राम बेलहा का सम्पूर्ण दक्षिणी आबादी क्षेत्र शामिल किया गया है ।

2343

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

A

PlanningArea

Shahdol

2.533.5 Km

SHAHDOL

Legend

Waterbody MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

BulltupArea

RallwayLine

VillageBoundary

NationalHighway

BypassRoad

OtherMajorRoad

2

StateHighway

1.3PLANNINGAREA

Source:DepartmentofTown&CountryPlanning

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

0.511.5

Scale District-Shahdol

-ToAnuppur

NH43

Jamui

Jamua

ToKokarhai

Gortara

ToSinghpur ToBilaspur

BypassRoad

Belha

To Panchgawan

SHB ToRewa

Bypass Road

Kalyanpur

Devgawan

NH43

Chandanlya

Bandhwakhurd

ToUmaria

ToKatni

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal wearesurewhenmanmomwileswitherwerewereweresavewaterastesonwom [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

2344

अध्याय - 2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली एवं नियोजन दृष्टिकोण

2.1 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु सूदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग

सम्पूर्ण पर्यावरण में भूमि भी एक घटक है एवं मानव जीवन यापन हेतु, मानव बस्तियाँ बसाने हेतु भूमि की आवश्यकता होती है । नगर की बसाहट एवं उसका विस्तार होने से संलग्न भूमि पर प्रभाव पड़ता है, जिससे भूमि उपयोग / प्रयोजन परिवर्तन होता है । पर्यावरण के इस महत्वपूर्ण घटक, अर्थात भूमि का उपयोग मानव सभ्यता, सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए नियोजित दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए । नगरीय क्षेत्र के अध्ययन एवं विश्लेषण से स्पष्ट है कि, द्रुतगति से एवं नियोजन सिद्धांतों के विपरीत नगरीय क्षेत्र का अव्यवस्थित फैलाव का मुख्य कारण जनसंख्या वृद्धि का दबाव है । शहडोल नगर में वर्तमान परिपेक्ष्य में अधोसंरचना सुविधाओं की कमी हुई है । नगर की स्थलाकृति सामान्य रूप से सपाट है तथा नगर के पश्चिम में स्थित मुड़ना नदी को छोड़कर नगर विस्तार हेतु कोई अन्य प्राकृतिक बाधा नहीं है, दक्षिण की ओर स्थित रेल लाईन के कारण नगर का विकास कुछ सीमा तक रूका है ।

पर्यावरण की दृष्टि से नगर नियोजन, भूमि का उपयोग सुसंगत आधार पर किया जाना चाहिए । उपरोक्त संदर्भ में शहडोल नगर की विकास योजना के पुनरीक्षण के समय आवश्कतानुसार संशोधन, जनसंख्या वृद्धि तथा नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने की दृष्टि से किया गया है ।

नगर का विकास , उसके भौतिक स्वरूप एवं मानवीय प्रयासों पर निर्धारित होता है । शहडोल नगर की वर्तमान आकृति एवं आकार निर्धारित करने में नगर में स्थित मुड़ना नदी, टांकी नाला, पश्चिम में स्थित पहाड़ियां एवं सोहागपुर आरक्षित वन तथा वर्तमान मार्ग संरचना की महत्वपूर्ण भूमिका है । विकास योजना में विद्यमान पहाड़ियों पर सघन वृक्षारोपण , भू- दृश्यीकरण, पर्यावरण संरक्षण तथा तालाबों के जलग्रहण क्षेत्र का संरक्षण एवं विकास , यातायात स्वरूप का उन्नयन एवं अधोसंरचना विकास के प्रस्ताव भी विकास योजना में दिये गए हैं, जिससे कि वर्तमान जनसंख्या के साथ - साथ भावी पीढ़ी को भी स्वच्छ वातावरण तथा सामंजस्य स्थापित करने वाली अधोसंरचना उपलब्ध हो सके ।

भारत सरकार आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा "Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation " (AMRUT) योजना की शुरूआत जून 2015 में हुई । अमृत योजना का लक्ष्य राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में देश के सभी शहरों में परिवारों को बुनियादी सेवायें अर्थात् जल आपूर्ति, सीवरेज कनेक्शन, बिजली , शहरी परिवहन, हरित क्षेत्र इत्यादि मुहैया कराने एवं सुख- सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अधोसंरचना का सृजन करना है, जिससे विशेषतः गरीबों और वंचितों सभी के जीवन स्तर में सुधार होगा ।

2345

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

इस योजना की उपयोजना के अन्तर्गत् विकास योजना में सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) एवं भौगोलिक सूचना पद्धति (जी.आई.एस.तकनीक) का उपयोग कर, विकास योजना तैयार करने के मापदण्ड (Design & Standards) दिये गये हैं ।

विकास योजनाओं को तैयार करने हेतु सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग ) एवं भौगोलिक सूचना पद्धति (जी.आई.एस. तकनीक ) का महत्वपूर्ण योगदान है । इन पद्धतियों से भूमि उपयोग सर्वेक्षण तथा विभिन्न प्रकार के आँकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण कम समय में, विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकता है एवं भावी नियोजन हेतु विभिन्न प्रकार के विकल्प उपलब्ध कराए जा सकते हैं । इनके आधार पर नियोजकों को सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कर भावी विकास हेतु भूमि उपयोगों के अनुसार प्रयोजन व गतिविधियों को प्रस्तावित करने में, तथा विकास मापदण्डों को निर्धारित करने में आसानी होती है ।

2.1.1 अमृत योजना

"Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation " ( AMRUT) योजना की उपयोजना के मुख्य उद्देश्य हैंः

1. भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करते हुए भूमि उपयोग मानचित्र एवं जियोरिफरेंस आधार पर मानचित्र तैयार करना ।

2. अमृत योजना के अन्तर्गत चयनित शहरों की जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करना ।

3- Urban and Regional Development Plans Formulation and Implementation (URDPFI ) गाईडलाईन के मानकों को समाहित करना ।

2.1.2 सुदूर संवेदन

इस अध्ययन तकनीक के अंतर्गत राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र हैदराबाद से प्राप्त वर्ल्ड व्यू.।। (World View -II ) उच्च आवर्धन उपगृह चित्रों का उपयोग, थीमेटिक मानचित्र तैयार करने हेतु किया गया है । उपग्रह चित्रों का उपयोग , अमृत योजना के मानकों अन्तर्गत आधार मानचित्र 1:4000 पैमाने पर तैयार करने हेतु किया गया है । उपग्रह चित्रों के मानक , सारणी क्रमांक - 2- सा -1 में दर्शाये गये हैं ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2346

उपग्रह चित्रों के मानक

Value Description

S. No.

3 2

1

0.5 metres or better 1. Spatial Resolution

2.

Spectral Resolution

सारणी 2- सा-1

Remarks

4

IR band is optional

PAN Sharpened (Bands : Blueand Near Infrared) Panchromatic , Red , Green ,

Less than 1/4th of pixel size

3.

Band to Band registration

10 bit or better 4. Radiometry

Nearest Neighbourhood

5. ImageResampling

Monoscopic/ Stereoscopic

PlainAreas: Monoscopic Highly Hilly areas: Stereoscopic

6.

Need of Stereoscopic to be reviewed case by case . If the city isbuilt on terrain slope more than 15degrees .

Less than 10 degree from

nadir

Monoscopic data Viewangle

Stereoscopic

In specific cases , maximumof upto 15 degrees view angle shall beallowed

Base to Height (B/H ) ratio: 0.6

One of the stereo image view angle should be less than10degrees from nadir

7. Product type

Ortho - kit data with RPCs

Image data should be associated with corresponding Rational Polynomial Coefficients (RPCs)

स्त्रोतः एन.आर.एस.सी. हैदराबाद

2.1.3 भौगोलिक सूचना प्रणाली

यह प्रणाली कम्प्यूटराईज पद्धति से सभी भौगोलिक स्थितियों की जानकारियों को संयुक्त रूप से उपलब्ध कराती है, जिसका वैज्ञानिक विश्लेषण संभव है । भौगोलिक सूचना प्रणाली , प्राकृतिक संसाधन, पर्यावरण के व्यवस्थापन , क्षेत्रीय योजना प्रस्ताव एवं अन्य भौगोलिक संदर्भ में निर्णय लेने हेतु उपयोगी है । अमृत योजना में विभिन्न स्पेशियल लेयर्स (spatial layers ) को क्लासेस एवं सब- क्लासेस ( classes and sub classes ) में विभाजित किया गया है । इनका उपयोग विकास योजना तैयार करने में किया गया है जो कि सारणी 2-सा-2 में दर्शाया गया है ।

2347

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

स्पेशियल लेयर्स की क्लासेस एवं सब- क्लासेस

S. No.

Spatial Layers

2

1

1. Baselayers

सारणी 2- सा-2

Classification based on Use & Attributes Sourcefor spatial data generation

Sub Classes

Classe S

4

5 3

Very high resolution

Road

16

3

satellite data

Bridges

Water Bodies

Urban Land Use/ Land Cover 2.

48

22

Very high resolution

satellite data

Very high resolution

3.

Building Footprints

46

16

satellite data

4. Digital Elevation Model

(DEM) Type: Digital Terrain

Model (DTM)

5. Cadastral Layer

Boundaries

6.

1. Planning Boundaries

1

1

CARTO DEM - NRSC , ISRO

1

State Revenue Department

1

1 Town& Country Planning

1

1

Urban Local Bodies

2. Municipal Boundaries

स्त्रोतः एन.आर.एस.सी. हैदराबाद

2.2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली

शहडोल विकास योजना 2035 प्रस्ताव तैयार मुख्य उद्देश्य है- संतुलित एवं सुनियोजित विकास तथा स्थायी एवं पूर्ण क्षमतायुक्त नगरीय उपलब्ध क्षेत्र का विकास करना । तकनीकी दृष्टि से सुदृढ़ एवं पर्यावरण की दृष्टि से सुसंगत विकास योजना तैयार करने हेतु, पर्यावरण के सभी घटकों पर विचार किया गया है जो आज विद्यमान है, अर्थात् नैसर्गिक पर्यावरण एवं भविष्य में होने वाली बसाहट जो अत्यावश्यक है । भूमि उपयोग मानचित्र के प्रावधान लचीले होना आवश्यक है , जिससे कि बदलती परिस्थितियों का समायोजन हो सके । अतः स्थायी एवं पूर्ण क्षमता युक्त भूमि उपयोग तैयार करने में नगर एवं परिक्षेत्र हेतु प्राकृतिक , भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं पर विचार किया जाना आवश्यक है । इसके साथ ही यह भी लक्ष्य रखा गया है कि प्रस्ताव भूमि उपयोग क्षमता के आधार पर हो । एकीकृत विकास योजना तैयार करने हेतु निम्नलिखित घटकों के संबंध में विस्तृत जानकारी आवश्यक हैः- भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2348

Acquistion 2012

2011

2021

ResolutionImage

23.5

2.5

0.5°05

Yearof (inm)

SHAHDOL

Legend

Satellite

Sensor

PAN

PlanningAreaBoundary

2.1SATELLITEIMAGES

TEMPORALDATASPECIFICATION

RESOURCESAT-2LISS-111

CARTOSAT

WORLDVIEW-IIPAN+MSS

Nameof

S.No.Satellite

2

CARTOSAT,2011

PlanningArea

Shahdol

Km

6

45

Source:MPCST&NRSC

3

2

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal Note:SatelliteImagesareDepictedin TrueColourComposite

1

Scale District-Shahdol

0

WORLDVIEW-II,2021

LISS-III,2012

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal 2349

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

धरातल विशेषताएँ : -

भौतिक स्थिति, कंटूर, सामान्य अथवा अत्याधिक ढलान , भूगर्भ विशेषताएँ , मिट्टी की विशेषताएँ एवं गहराई , भूमिगत जल स्त्रोत, जलप्लावित क्षेत्र , कृषि भूमि , वन क्षेत्र, जलीय जीवन, तापमान , हवा, बारिश एवं सूर्य के प्रवास का मार्ग ।

भूमि उपयोग वितरण : -

नगरीय विस्तार , कृषि एवं अनुपयोगी भूमि, वन क्षेत्र के अधीन भूमि, उत्तम भू- दृश्यीकरण , स्थल , नगरीय भूमि उपयोग जैसे आवासीय , वाणिज्यिक , सार्वजनिक एवं अर्द्ध - सार्वजनिक , आमोद प्रमोद , यातायात, आदि, रिक्त क्षेत्र जो आगामी विकास हेतु उपलब्ध है , प्रत्येक उपयोगों के प्रकार एवं सघनता ।

जनसंख्या विशेषताएँ : -

आयु समूह, लिंगानुपात, आर्वजन वितरण, भावी जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, मजदूर एवं गैर मजदूर तथा व्यवसायिक संरचना ।

आर्थिक गतिविधियाँ :-

कृषि, उद्यानिकी एवं अन्य भूमि आधारित गतिविधियाँ, आर्थिक धरातल समस्याएँ एवं संभावनाएँ , वाणिज्यिक क्षेत्र का वितरण , व्यापार का आकार, स्थानीय संस्था की वित्तीय स्थिति, संस्थाएं एवं आगामी विकास हेतु संभावनाएं ।

यातायात विशेषताएँ :-

वर्तमान सेवाओं के प्रकार एवं क्षमताएँ, माल वाहन , निजी वाहन , सार्वजनिक वाहन , सायकल पथ , पादचारी पथ, जल सेवा, रेल सेवा , वायु सेवा, केन्द्रीय सुविधाएँ एवं यातायात संरचना ।

आवास विशेषताएँ : -

उपलब्ध संख्या एवं भवनों की स्थिति, सक्रिय आवश्यकता, झुग्गीवासियों की आवश्यकताएँ एवं उसका निराकरण , भूमि तथा वित्तीय स्थिति ।

सार्वजनिक सेवाएँ : -

पेयजल वितरण एवं आवश्यकता, मलवहन प्रणाली , विद्युत प्रदाय, संचार सेवाएँ ।

सार्वजनिक सुविधाएँ : -

शैक्षणिक संस्थाएँ , आमोद - प्रमोद क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवाएँ , वाणिज्यिक क्षेत्र, धार्मिक / पूजा / अर्चना स्थल ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2350

अतः जो जानकारी एकत्रित की गयी , वह एकीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत वर्ल्ड व्यू ॥ (World View II ) उपग्रह चित्रों के आधार पर निम्नलिखित उद्देश्य पर निर्धारित है, जिसमें Urban and Regional Plan Formulation and Implementation ( URDPFI ) गाईडलाईन के अन्तर्गत समावेशी नियोजन अवधारणा सम्मिलित है ।

2.2.1 उद्देश्य

भूमि उपयाग मानचित्र तैयार करनाः

वर्ल्ड व्यू II ( World View II ) उच्च आवर्धन उपग्रह द्वारा प्राप्त जानकारी से, जो श्रेणी ॥ को दर्शाती है, नगरीय भूमि उपयोग का मानचित्र तैयार करना , जिसमें आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, आमोद प्रमोद एवं यातायात भूमि उपयोग अंकित हों ।

बसाहट के विस्तार का मानचित्रः

विभिन्न स्थितियों में उपग्रह से उपलब्ध जानकारी के आधार पर नगर का विकास क्रमशः किस विभिन्न समयावधि में हुआ है, उसका मानचित्र तैयार करना ।

1. संपूर्ण शहडोल नगर के लिए यातायात मानचित्र तैयार करना ।

2. नैसर्गिक आपदाओं का, जैसे बाढ़ , भूमि कटाव, भूकम्प से संबंधित क्षेत्र इत्यादि का मानचित्र तैयार करना ।

3. जल स्त्रोत, नैसर्गिक जल प्रवाह प्रणाली, जलाशय , ढलान , मिट्टी के प्रकार का मानचित्र तैयार करना ।

4. नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का मानचित्र तैयार करना, एवं जिस भूमि को संरक्षित किया जाना है , उसका मानचित्र पर अंकन करना ।

5. प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना

जनगणना के आँकड़ेः

शहडोल निवेश क्षेत्र का गठन वर्ष 1974 में किया गया । अतः अनुमानित जनसंख्या का निर्धारण करने हेतु जनगणना वर्ष 1971 से 2011 के आँकड़ों का विकास योजना में उपयोग किया गया है ।

2.2.2 कार्यप्रणाली

शहडोल नगर की जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करने हेतु अंगीकृत कार्यप्रणाली प्रस्तुत है । अमृत योजना के अन्तर्गत एन.आर.एस.सी. हैदराबाद से प्राप्त स्थल मानचित्र से बिल्डिंग फुटप्रिंट तैयार कर स्थल पर सत्यापन कर अमृत मानकों के अनुसार आँकड़े एकत्रित कर , सामाजिक , आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर जी.आई.एस. आधारित 2351

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

विकास योजना हेतु आधार मानचित्र तैयार किया गया । विकास योजना तैयार करने हेतु कार्यप्रणाली विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत हैः-

उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली

World View II Satellite Data

Ancillarydata

GIS Layers

Population Projection

DataVetting and Correction

Acts&Rules

T&CP Act 1973

Demography& Socio

Economicdata

ThematicMapping MP Bhumi Vikas Niyam2012

Infrastructure

Geomorphology AMRUT Guideline

Urban Sprawl

Landuse

Soil

↓

URDPFI Guidelines

GAP Analysis

Slope

RoadBuffer

DrainageBuffer

WeightageAnalysis Land Allocation

Comprehensive Urban land Suitability Map

Suitability Index

Land Available for Planning

Proposed Landuse Allocation

DraftDevelopment Plan [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2352

2.3 अमृत मानकों की व्याख्या

अमृत मानकों के अनसार शहर के विभिन्न विभागों से आँकड़े एकत्रित किए गए । इन आँकड़ों में शहर की भौगोलिक जानकारी , जनसांख्यिकी आँकड़े, औद्योगिक पहलू, अधोसंरचना जिसमें शैक्षणिक , स्वास्थ्य, संचार , जल प्रदाय, जल - मल निकास , ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, परिवहन , पर्यावरण, पर्यटन एवं राजस्व इत्यादि से संबधित जानकारी सम्मिलित है ।

2.3.1 थिमेटिक मानचित्रीकरण (Thematic Mapping )

विकास योजना तैयार करने हेतु किए जाने वाले विश्लेषण में उपयोग किए जाने हेतु विभिन्न थिमेटिक मानचित्र तैयार किए गए हैं जिनकी कार्यप्रणाली बिन्दु क्रमांक 2.2.2 में स्पष्ट की गई है ।

2.3.1.1 यातायात संरचना

अमृत योजना के मानकों के आधार पर उपग्रह चित्र आधारित वर्तमान यातायात मानचित्र तैयार किया गया, जिसमें निम्न मानकों को आधार मान वर्गीकृत किया गया है, जिसे सारणी 2 - सा -3 में दर्शया गया है ।

जियो स्पेशियल डाटा (मार्ग)

Class

Code

S. No.

3

2

1

01-01

01-02

01-06

01-08

01-09

Road 1.

01-10

01-11

01-12

01-15

01-16

03-01

03-03

03-04

Bridges 2.

03-05

03-08

स्त्रोतः- एन.आर.एस.सी. हैदराबाद

सारणी 2 - सा-3

Sub Class

4

National Highway

StateHighway

Bypass

Service Road

Major City Road

Minor City Road

OtherPublic Road

Other Private Road

Villageroad

Foot path

Culvert

Bridgeacross river

OverBridge

Under Pass

Foot over bridge 2353

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

2.3.1.2 भूमि उपयोग / भूमि आच्छादन

राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र (एन.आर.एस.सी. ) हैदराबाद से प्राप्त उच्च आवर्धन उपग्रह चित्रों पर आधारित बिल्डिंग फुटप्रिंट के उपयोग को आधार मानकर, शहडोल शहर का वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र स्थल सत्यापन के उपरांत तैयार किया गया । भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करते समय अमृत योजना में दी गई वर्गीकरण प्रणाली को अंगीकृत किया गया । अमृत योजना के अंतर्गत नगरीय भूमि उपयोग वर्गीकरण प्रणाली सारणी 2-सा-4 में उल्लेखित है ।

जियो स्पेशियल डाटा (बिल्डिंग फुटप्रिंट)

CLASS CODE

S.No

3

2

1

06-04

1

Residential

06-05

07-01

07-02

07-03

07-04

07-05

07-06

Commercial 07-07

2

07-08

07-09

07-11

07-12

07-13

07-14

08-08

Industries 08-10

3

08-11

09-01

09-02

Mixed 4

09-07

09-09

10-01

10-02

Educational 10-03

5

10-05

10-06

11-01

11-02

Health Services 6

11-03

11-04

सारणी 2- सा-4

SUB-CLASS

4

House

Group of Houses

Retail

Wholesale

General Business

Hotel/ Lodge/ Restaurant

Shopping Centre / Mall

Multiplex /Cinema

Function Hall / Marriage Garden

Warehouse

StorageGodown

Petrol Pump / LPG filling station

Informal Shop

Hostel

Market (Daily & Weekly ) / Mandi

Agro based & Food Processing

Cottage& Household

Other Industries

Residential & Commercial

Residential & Household industry

Commercial & Educational

Residential & Commercial & Institutional

School

College

University

Anganwari

Training Institute

Govt.Hospital

PrivateHospital

Diagnostic Centre

Clinic/Dispensary [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2354

CLASS CODE

S.No

3 1

2

11-05

11-06

12-01

7

Central Govt . Property

12-02

13-01

8

StateGovt. Property

13-02

14-01

Railway 9

15-01

15-02

15-03

15-05

15-07

15-08

15-09

15-10

10

Public & Semi- public

15-11

15-13

15-14

15-17

15-25

15-26

15-29

15-31

16-01

16-02

16-03

Religious 11

16-04

16-09

17-02

17-05

12

17-06

Recreational

17-08

17-09

17-11

18-01-01

18-01-02

Public Utilities 18-03-01

13

18-03-02

18-04-02

SolidWaste Management 14 19-01

20-01

15

20-02

Communication

20-03

20-04

SUB-CLASS

4

NursingHome

Primary/Community Health Centre

CG Office

CG_Quarter

SG Office

SG Quarter

Railway Property

PrivateOffice

Banks

CreditSociety

PoliceStation

Jail

Crematorium Burial Groun /Grave Yard

Guesthouse

CommunityHall

Dharmashala

Auditorium

Convention Centre

ArtGallery & Cultural Centre

Public/Community Toilet

Social Welfare Centre

Night Shelter

ATM

Temple

Mosque

Idgah

Church

Aashram/Math /Bhojanshala

Park

Sports Centre

Gymnasium

Stadium

Planetarium

OpenAir Theatre

Water Treatment Plant

Water Pumping Station

Sewage Treatment Plant

Sewage Pumping Station

Electric Sub -Station

Land Fill Site

TelephoneExchange

Post/Telegraph Office

Radio/TV Station

Satellite & Telecommunication Centre 2355

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

PlanningArea

Shahdol

Km

0.5

SHAHDOL

Legend

Communication

Transportation

Recreational

Educational

Commercial

Religious

Residential

Heritage

RailwayLine

NationalHighway

Industrial

Railway

PublicUtilitiesFacilities

OtherMajorRoad

Central/StateGovt.Property

StateHighway

HealthServices

Public&Semi-public

Mixed

-VillageBoundary

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Source:BuildingFootprintGeospatialData-AMRUT, SurveybyMPCST&T&CP

2.2BUILDINGFOOTPRINT(CENTRALAREA)

Scale DistrictShahdol

0

Bhuil

Sohagpur

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradeshBhopal

7 PANDITSIIN.BURLA

Kalyanpur [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2356

SUB-CLASS

CLASS

CODE

S.No

4

3

2

1

Busstand /Terminus

24-01

16

Transportation

Railway Station

24-02

House

Rural

26-02

17

Farm house

33-09

Dairy farm

33-10

18

Poultry farm

Others

33-11

Slaughter House

33-13

स्त्रोतः- एन.आर.एस.सी. हैदराबाद

2.3.1.3 ग्राम/ वॉर्ड सीमा

भू अभिलेख एवं बंदोबस्त विभाग द्वारा प्रदेश के भू अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है । भू अभिलेख एवं बंदोबस्त विभाग से प्राप्त डिजिटल खसरा मानचित्रों का उपयोग कर ग्राम सीमा मानचित्र तैयार किया गया । भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग कर ग्राम मानचित्रों से निवेश क्षेत्र की सीमा निर्धारित की गई । नगर पालिका शहडोल से प्राप्त वॉर्ड मानचित्रों के आधार पर नगर पालिका सीमा का वॉर्ड मानचित्र तैयार किया गया । अन्य सीमाओं हेतु भारतीय सर्वेक्षण विभाग के 1: 30000 तथा 1: 25000 मापमान पर तैयार टोपोशीट का उपयोग किया गया । उक्त मानचित्र का उपयोग एकीकृत वॉर्ड आधारित विभिन्न जानकारी तैयार करने में किया गया है । जनसंख्या के आँकड़ें जो भारत की जनगणना 2011 से प्राप्त किए गए , उनका ग्राम मानचित्रों से संबंध स्थापित किया गया ।

थीमेटिक मानचित्र भौगोलिक सूचना प्रणाली के अंतर्गत उपग्रह चित्रों के विश्लेषण के आधार पर सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग ) का उपयोग कर डिजिटाईज कर शहडोल निवेश क्षेत्र के साथ समन्वित किए गए हैं । क्षेत्र के सांख्यिकी आँकड़े भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से ही ज्ञात किये गए हैं । अमृत योजना के अंतर्गत विभिन्न सीमाओं की वर्गीकरण प्रणाली सारणी 2 - सा -5 में दर्शायी गई है ।

सीमाओं का वर्गीकरण

सारणी 2-सा-5

Sub Class

Class

Code

S. No.

4.

3.

2.

1.

VillageBoundary

37-05

Administrative Boundaries

1.

ForestBoundary

37-06

Planning Area Boundary

Planning Boundaries

38-01

2.

Municipal Boundary 39.01

Municipal Boundaries

3.

WardBoundary

39-03 2357

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

2.3.1.4 ढलान

भारतीय सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त टोपोशीट के आधार पर, एवं मेप आई.टी. (Madhya Pradesh Agency for Promotion of Information Technology) से प्राप्त Carto - DEM के आधार पर ढलान मानचित्र तैयार किया गया है । ढलान के निर्धारण हेतु ग्रिड पद्धति एवं निम्नलिखित समीकरण इसका आधार है ।

ढलान का प्रतिशत = (ऊँचाई में अंतर / दूरी में अंतर) X 100

निवेश क्षेत्र में प्राकृतिक संरचना के अन्तर्गत ढलान के विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने में महत्वपूर्ण है । ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत क्षेत्रफल सारणी 2- सा-6 में दिया गया है ।

ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत क्षेत्रफल

क्र.

ढलान (प्रतिशत)

2.

1.

0-1

1.

1-3

2.

3-5

3

5-10

4

10-15 5

>15

6

योग

स्त्रोतः- भारतीय भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण

2.3.1.5 मृदा

सारणी 2- सा-6

क्षेत्रफल (प्रतिशत) क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

4.

3.

38.07 2512.92

42.94 2833.89

13.29 876.98

4.05 267.19

1.36 89.8

0.30 19.48

100 6600.26

संपूर्ण जिले की मिट्टी के प्रकार का मानचित्र मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण विभाग Soil & Land use Survey of India ( SLUSI ) , जो मृदा के सर्वेक्षण का कार्य करती है, से जानकारी प्राप्त कर तैयार किया गया । उक्त मानचित्र तैयार करने में सुदूर संवेदन प्रणाली एवं मृदा प्रोफाईल के विश्लेषण के आधार पर मिट्टी की उपयोगिता निर्धारित की गई है । मृदा के विभिन्न घटकों के आधार पर भूमि का कटाव मानचित्र , मिट्टी की बनावट का मानचित्र तथा मिट्टी की गहराई का मानचित्र तैयार किया गया है जिसे मानचित्र क्रमांक 2.4 में दर्शाया गया है ।

शहडोल निवेश क्षेत्र में मिट्टी की जानकारी एम.पी.आर.एस.ए.सी. भोपाल (स्त्रोत एन . बी.एस.एस. एवं एल.यू.पी.) द्वारा अध्ययन कर प्रत्येक प्रकार की मिट्टी को विभाजित किया गया । इससे मिट्टी का संरचना संबंधी मानचित्र तैयार किया गया । मृदा विश्लेषण निम्नानुसार सारणी 2 - सा -7 में दर्शित है ।

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

2358

A

PlanningArea

Shahdol

Km

3.5

Low

2.53

SHAHDOL

Legend

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

NationalHighway

BuiltupArea

10-15

6-10

0-1

OtherMajorRoad

1-3

3-5

StateHighway

2.3SLOPE

2

>15High

1.5

Slope(Percent)

Landuse&UrbanSurveyDivision

Source:CartoDEM,MAPIT

1

RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

DistrictShahdol

0.5 Scale 0

wwes

ToAnuppur

ToKokarhai

ToSinghpur ToBilaspur

To Panchgawan

ToRewa

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToKatni

ToUmaria 2359

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

PlanningArea

Km

Shahdal

24

Legend

SHAHDOL

Waterbody

PlanningAreaBoundary

RallwayLine

NationalHighway

FineLoamy

BuiltupArea

OtherMajorRoad

StateHighway

Clayey

Laomy

Fine

2.4SOILTEXTURE

Source:SoilandLanduseSurveyofIndia

SoilTexture

91215182163

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

DistrictShahdol

Scale

0

ToAnuppur

NH-43

ToKokarhai

ToSinghpur ToBilaspur

BypassRoad

Tanki

543 To Panchgawan

ToRewa

SHB

BypassRoad

ToKatni

ToUmaria [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2360

मृदा विश्लेषण

सारणी 2- सा-7

क्षेत्रफल (प्रतिशत)

क्षेत्रफल (हे० में)

क्र.

मिट्टी की संरचना

4

3

2

1

19.02

1255.34

1

Builtup

9.40

620.21

2

Clayey

38.52

2542.15

Fine

3

21.02

1387.16

4

FineLoamy

7.25

478.36

5

Laomy

4.80

317.04

6

Waterbody

100

6600.26

Grand Total

7

स्त्रोतः- भारतीय भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण

2.3.1.6 डिजिटल एलिवेशन मॉडल (DEM)

डिजिटल एलिवेशन मॉडल (डी.ई.एम.) एक जी.आई.एस. आधारित थ्री- डी मॉडल है, जिससे धरातल की ऊंचाई निचाई / भू आकृति को प्रदर्शित किया जाता है । इस मानचित्र के आधार पर निवेश क्षेत्र में स्थित भूमियों का नगर नियोजन के लिए निर्धारण किया जाता है जिसे मानचित्र क्रमांक 2.5 में दर्शाया गया है ।

2.3.1.7 कंटूर ;ब्वदजवनतद्ध

कंटूर मानचित्र के माध्यम से निवेश क्षेत्र में स्थित किसी भी भूमि की समुद्र सतह से ऊंचाई की जानकारी प्राप्त की जा सकती है, जिसे मानचित्र क्रमांक 2.6 में दर्शाया गया है ।

2.3.1.8 लिथोलॉजी

शहडोल निवेश क्षेत्र में चट्टानो की संरचना की जानकारी का अध्ययन कर दो भागों में विभाजित कर चट्टानो कि संरचना संबंधी मानचित्र तैयार किया गया है जिसे मानचित्र कमांक 2.7 में दर्शाया गया है । चट्टानो कि संरचना निम्नानुसार सारणी 2- सा-8 में दर्शित है ।

लिथोलॉजी

सारणी 2-सा-8

क्षेत्रफल (प्रतिशत)

क्षेत्रफल (हे० में)

क्र.

चट्टानों की संरचना

3

2

1

8.93

589.56

Basalt flows

1.

50.37

3324.56

2 .

Sandstone, Siltstone, Shale with Coal seams

40.70

2686.14

3. Shale, Sandstone, Clay, Conglomerate

100

6600.26

TOTAL

स्त्रोतः- भारतीय भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण 2361

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

2.3.1.9 भू- जल संभावनाएं

लिस- IV ( LISS -IV), सैट-2 ( SAT - 2 ) के उच्च आवर्धन उपग्रह चित्रों का लिथोलॉजी, भू-आकृति विज्ञान ( जियोमॉर्फोलॉजी) एवं जल विज्ञान (हाइड्रोलॉजी) से समाकलन कर भू-जल संभावना का मानचित्र तैयार किया गया है है जिसे मानचित्र क्रमांक 2.8 में दर्शाया गया है । भू- जल संभावनाएं निम्नानुसार सारणी 2 - सा -9 में दर्शित है ।

भू-जल संभावनाएं

GROUNDWATER PROSPECTS CLASS S.No.

2

1

1.

Good to Moderate

2.

Moderate

योग

स्त्रोतः- भारतीय भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण

2.3.1.10 जलाशय

सारणी 2-सा-9

Percentage(% ) AREA(ha)

4

3

92.47

6103.06

7.53

497.2

100

6600.26

वर्ल्डव्यू-II ( World View ) उच्च आवर्धन उपग्रह चित्र एवं अमृत योजना की वर्गीकरण प्रणाली को आधार मानकर शहडोल शहर मे स्थित जलाशयों का मानचित्र तैयार किया गया है । अमृत योजना के अंतर्गत जलाशयों की वर्गीकरण प्रणाली सारणी 2 - सा-10 में उल्लेखित है ।

जलाशयों का वर्गीकरण

Class

Code

S. No.

3. 1.

2.

05-01

05-02

05-03

सारणी 2- सा-10

Sub Class

4.

River

Stream

Canal

Drain

Water Bodies

1.        05-04
          05-05
          05-08
          05-09

2.3.1.11 भूकम्प आपदा परिक्षेत्र

Ponds
Island (River/ Lake)
Reservoir

भूगर्भीय स्थिति के फ्रेक्चर्स एवं फॉल्टस् ( Fractures and Faults ) , मिट्टी की जानकारी , ढलान ' की जानकारी एवं जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया, राष्ट्रीय भूभौतिकीय अनुसंधान संस्थान ( National Geophysical Research Institute ) के आँकड़ों के आधार [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

236362

PlanningArea

Shahdol

Km

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

NationalHighway

OtherMajorRoad

Legend

StateHighway

Low:364

SHAHDOL

High:435High

1.522.533.5

Height(Meter)

Source:CartoDEM,MAPIT

0.5

2.5DIGITALELEVATIONMODEL(DEM)

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

District-Shahdol

Scal

ToAnuppur

ToKokarhai

ToSinghpur ToBilaspur

To Panchgawan

ToRewa

SH

sRoad

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToKatini

ToUmaria 2363

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

PlanningArea

Xm

Shahdol

Legend

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

NationalHighway

Contour(370m-430m)

OtherMajorRoad

StateHighway

SHAHDOL 2.6CONTOUR

SourceSurveyofIndiaToposheetandCartoDEM

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

District-Shahdol

Scale 03691215182124

To Anuppur

NH-43

ToKokarhai

ToSinghpur ToBilaspur

BypassRoad

To Panchgawan

390

GHSToRewa

Bypap'sR

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

B

ToRatri

ToUmaria

ع भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

2364

PlanningArea

Km

Shahdol

Legend

Waterbody

SHAHDOL 2.7LITHOLOGY

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

NationalHighway

BulltupArea

Sandstone,Siltstone,ShalewithCoalseams

StateHighway

OtherMajorRoad

Basaltflows

Shale,Sandstone,Clay,Conglomerate

Lithology

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale DistrictShahdol

03891215182124

Source:DistrictResourceMap2001,&LimitedFieldSurvey

ToAnuppur

ToKokarhai

ToSinghpur ToBilaspur

NH4To Panchgawan

ToRewa

ToKatni

ToUmaria 2365

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

PlanningArea

Km

Shahdol

Legend

SHAHDOL

Waterbody

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

BulltupArea

NationalHighway

Moderate

OtherMajorRoad

StateHighway

GoodtoModerate

GroundwaterProspects

2.8GROUNDWATERPROSPECTS

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

03691215182124

Scale DistrictShahdol

Source:ResourceSat-2,LISS-IV&IntegrationofLithology GeomorphologyandHydrologyLayers.

ToAnuppur

ToKokarhai

ToSinghpur ToBilaspur

To Panchgawan

ToRewa

ToKatni

ToUmaria

VE भाग 1 2366

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

A

MadhyaPradesh

1.25

Legend

Waterbodies

NationalHighways

Forest

DistrictBoundary

ZONE-IILowDamageRiskZone (MSKVIORLess)

ZONE-IIIModerateDamageRisk Zone(MSKVII)

MADHYAPRADESH

Rail

2.9EARTHQUAKEZONES

0.5 0.7%

EARTHQUAKEZONES

Source:SeismotectonicAtlasofIndia,GSI,GOI

0.25

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale India

won

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal 2367

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

पर भूकम्प आपदा परिक्षेत्रों का मानचित्र तैयार किया गया है जिसे मानचित्र क्रमांक 2.9 में दर्शाया गया है ।

2.3.1.12 शासकीय भूमि

शहडोल निवेश क्षेत्र में स्थित शासकीय भूमियों की जानकारी मानचित्र क्रमांक 2.10 में में दर्शाई गई है ।

2.3.1.13 भूमि मूल्य

मध्य - प्रदेश रजिस्ट्रेशन एवं स्टाम्प विभाग से कुल वॉर्डों के अन्तर्गत भूमि मूल्य की जानकारी एकत्रित की गई , एवं मूल्य के संदर्भ में वर्गीकृत जानकारी का मानचित्र तैयार किया गया है जिसे मानचित्र क्रमांक 2.11 में दर्शाया गया है । शहडोल निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत नगर पालिका शहडोल में 39 वॉर्ड सम्मिलित हैं ।

2.3.1.14भू- आकृति विज्ञान (जियोमॉर्फोलॉजी) उपखण्ड

शहडोल निवेश क्षेत्र को भू आकृति की दृष्टि से तीन भागों में विभाजित किया गया है । क्षेत्र का अधिकांश भाग भू आकृति की दृष्टि से पेडीप्लेन तथा शेष भाग पेडिमेंट व जलाशय में विभाजित किया गया है । यह जानकारी सारणी 2- सा-11 में दर्शायी गयी है ।

भू-आकृति विज्ञान उपखण्ड एवं क्षेत्रफल

सारणी 2- सा-11

जियोमॉर्कोलॉजी

क्र.

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में) क्षेत्रफल (प्रतिशत)

4

3

2

1

5.60 1.

369.33

पेडिमेंट ( Pediment )

92.32

6093.62

2. पेडीप्लेन ( Pediplain )

2:08

137.31

3. जलाशय (Waterbodies )

100

6600.26

योग

स्त्रोतः- भारतीय भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण

2.3.1.15जल स्त्रोत बफर

शहडोल निवेश क्षेत्र में जलाशय के रूप में मुख्यतः तालाब एवं नाला सम्मिलित किये गये हैं, जिसका कुल क्षेत्रफल 1205.69 हेक्टेयर है । जल स्त्रोत बफर की जानकारी सारणी 2- सा-12 में दर्शायी गई है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2368

जल स्त्रोत बफर क्षेत्रफल

क्र.

सारणी 2- सा -12

क्षेत्रफल (प्रतिशत)

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

बफर (मीटर में)

3

2

1

295.22 1.

15

299.29

30

2.

302.97

45

3.

308.21

60

4.

1205.69 योग

कुल निवेश क्षेत्र

स्त्रोतः- भारतीय भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण

4

24.49

24.82

25.13

25.56

18.27

6600.26

टीपः- प्रतिशत कुल निवेश क्षेत्र के क्षेत्रफल के आधार पर लिया गया है ।

2.3.1.16भूमि अवकमण ;स्दक क्महतंकंजपवदद्ध

शहडोल निवेश क्षेत्र अंतर्गत भूमि की अवक्रमण संबंधी जानकारी सारणी 2 - सा -13 में दर्शायी गई है ।

भूमि अवक्रमण

क्र.

भूमि अवक्रमण श्रणी

2 1

1.

सारणी 2- सा-13

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

3

404.90

(Water erosion - Sheet - Moderate )

114.71

(Water erosion - Sheet - Severe)

2.

योग

स्त्रोतः- भारतीय भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण

2.3.1.17 मार्ग संरचना बफर

519.61

मार्ग संरचना निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत भावी विकास क्षेत्रों को विकसित करने हेतु महत्वपूर्ण माध्यम है । शहडोल राष्ट्रीय राजमार्ग 43 पर स्थित है जो शहर को कटनी, उमरिया एवं अनूपपुर से जोड़ता हैं । राज्यमार्ग क्रमांक 9 (मानिकपुर यूपी सीमा से पडरिया छ.ग. ) भी शहडोल नगर से होकर गुजरता है जो कि शहर को रीवा, सतना से जोडता है । साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग 543 शहडोल नगर से प्रारंभ होकर महाराष्ट्र में ब्रह्मपुरी को जोड़ता है । नगरीय भूमि उपयुक्तता का विश्लेषण करने हेतु इन मार्गों को सम्मिलित किया गया है , एवं बफर जोन मार्ग के दोनों ओर निर्धारित किए गए हैं । मार्ग संरचना के अन्तर्गत मार्ग संरचना बफर की जानकारी सारणी 2 - सा-14 में दर्शायी गयी है ।

2369

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

PlanningArea

Shabdol

Km

2.533.54

SHAHDOL

Legend

GovernmentLand

MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

NationalHighway

VillageBoundary

BypassRoad

PrivateLand

StateHighway

OtherMajorRoad

2

2.10GOVERNMENTLAND

Source:CommissionerLandRecords LandOwnership

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

DistrictShahdol

Scale 0 0.511.5

22/200

rares

ToAnuppur

ToKokarhai

ToSinghpur ToBilaspur

To Panchgawan

Belh

εείναιενώσεwhowanw ToRewa

Kalyanpur

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Devgawan

Chandaniya

ToKathi

ToUmaria [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2370

A

PlanningArea

Shahdol

Km

3.5

3

Low

High

SHAHDOL

Legend

22.5

Waterbody MunicipalAreaBoundary

2.11LANDVALUES

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

NationalHighway

13051-15350

11301-13050 2600-5300

9701-11300

OtherMajorRoad

StateHighway

5301-9700

1.51

---VillageBoundary

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST.Bhopal

0.5

Source:DepartmentofRegistration&Stamp,Govt.ofM.P.(2022) WardwiseLandValueRangeinINR (PerSqureMeter)

DistrictShahdol

Sc

ToAnuppur

Jamul NH-43

Jamua

ToKokarhai

Gortara

Kudari

Kotm

29 Narsarha

ToSinghpur ToBilaspur

BypassRoad

Belha

To Panchgawan

H-9ToRewa

Sohagpur

Kollari

BypassRoad

Kalyanpur

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Devgawan NH4

Chandantya

Bandhwakhurd

ToKatni

ToUmaria

salt 2371

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

A

PlanningArea

Shahdol

Waterbody

PlanningAreaBoundary

BultupArea

RailwayLine

NationalHighway

Pediment

Pediplain

OtherMajorRoad

StateHighway

Legend

Geomorphology

SHAHDOL 2.12GEOMORPHOLOGY

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Source:NationalGeomorphologicalMappingProjectNRSC.ISRO-2016

03691215182124

DistrictShahdol

Scale

ToAnuppur

NH-43

ToKokarhal

ToSinghpur ToBilaspur

Bypass

Tanki

To Panchgawan

HN

ToRewa

BypassRoad

NHE

ToKatni

ToUmaria भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2372

A

PlanningArea

Shahdol

Km

33.5

SHAHDOL

Legend

22.5

Waterbody

PlanningAreaBoundary

RallwayLine

BulltupArea

OtherMajorRoads

2.13WATERBODYBUFFER

Source:Worldview-IISatellitedata 15

30

45

60

WaterbodyBuffer(DistanceinMeters)

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

0.511.5

DistrictShahdol

Scale

27203

NH43

Kokarhal

ToSinghpur ToBilaspur

BypassRoad

To Panchgawan

NH543

ToRewa TOR

6 HS

BypassRoad

NH43

ToKatni

ToUmaria

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal pritesmeremoreamborinheswhenmalsewithernamewavenamewhenwishesweremar

علمه 2373

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

PlanningArea

Shahdol

24m

Legend

12151821

Waterbody

PlanningAreaBoundary

RallwayLine

BulltupArea

NationalHighway

OtherMajorRoad

StateHighway

Watererosion-Sheet-Severe

Watererosion-Sheet-Moderate

69

SHAHDOL 2.14LANDDEGRADATION

LandDegradation

3

Source:NationalLandDegradationMappingProject NRSC,ISRO-2018

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale DistrictShahdol

ToAnuppur

NH-43

ToKokarhai

ToSinghpur ToBilaspur

Bypass ssRoad

NH -543 To Panchgawan

ToRewa

SH-9

BypassRoad

NH-43

ToKatni

ToUmaria [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2374

A

PlanningArea

Shahdol

3,5

3

SHAHDOL

Legend

Waterbody

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

NationalHighway

BuiltupArea

BypassRoad

VillageBoundary

2.15ROADBUFFER

StateHighway

OtherMajorRoad

1.622.5

300

200

100

Source:Worldview-IISatellitedata

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal RoadBuffer(DistanceinMeters)

DistrictShahdol

0 0,6

ToAnuppur

Jamul NH43

Jamua

ToKokarhai

Gortara

dar

BypassRoad

ToSinghpur ToBilaspur

Belha

To Panchgawan

SHTO Rewa

Kalyanpur

Devgawan

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Chandaniya

NH-43

Bandhwakhurd

ToKatni

ToUmaria 2375

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

मार्ग संरचना बफर क्षेत्रफल

सारणी 2- सा-14

क्षेत्रफल (प्रतिशत)

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

क्र. मार्ग बफर (मी.)

4

3

2

1.

31.44

516.08

100

1.

35.30

579.44

200

2.

33.26

545.87

300

3.

100

1641.39

कुल

स्त्रोतः- भारतीय भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण

2.4 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता

नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में यह निर्धारित करना है कि किस भूमि का विकास किया जाए एवं किस प्रकार किया जाए । इस कारण भूमि उपयोग उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में प्राकृतिक विशेषताएँ , नैसर्गिक अवरोध , एवं सामाजिक तथा आर्थिक समानताएँ महत्वपूर्ण हैं । मूलतः इस प्रक्रिया में भूमि की धारण क्षमता के अंतर्गत भूमि उपयोग उपयुक्तता एवं स्थानीय भूमि का मूल्य सम्मिलित है । भूमि उपयुक्तता का निर्धारण भूमि की प्राकृतिक एवं नैसर्गिक क्षमता पर निर्भर है । भूमि का मूल्य मुख्यतः तीन आधार पर निर्भर होता है:-

1. भूमि का बाज़ार मूल्य जो पूर्ण विक्रय के आधार पर होता है

2. प्राकृतिक संरचना का गुणात्मक मूल्यांकन

3. संस्पर्शी क्षेत्र का भूमि मूल्य

भूमि मूल्य एवं भूमि उपयुक्तता के संयुक्त मानचित्र के आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक मूल्य के संदर्भ में वैकल्पिक विकास योजना प्रस्ताव तैयार किए जा सकते हैं । निवेश क्षेत्र में नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का निर्धारण महत्वपूर्ण है एवं इसी आधार पर विकास योजना प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं । भूमि की उपयुक्तता न सिर्फ प्राकृतिक विशेषता पर निर्भर है , अपितु इसका आर्थिक पहलू भी महत्वपूर्ण है । उक्त दोनों मापदण्डों का परिणाम उपयुक्तता श्रेणी का निर्धारण करता है एवं भूमि का विस्तृत वर्गीकरण विभिन्न विकास हेतु करना संभव होता है । इसके अतिरिक्त भूमि उपयोग उपयुक्तता निर्धारण हेतु भूमि की वर्तमान स्थिति जैसे भूमि पर दबाव का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है । यदि भूमि पर आर्थिक दबाव रहा , उस दशा में उक्त भूमि जो उपयुक्तता के आधार पर विकास हेतु ग्राह्य नहीं है , का भी विकास होगा । यह स्पष्ट है कि मापदण्डों की श्रेणियाँ अधिक होंगी तो बाज़ार के संदर्भ से उपयुक्तता प्रभावित होगी । अतः उपरोक्त संदर्भ में उपयोगिता विश्लेषण प्रक्रिया , जो इस अध्याय में उल्लेखित है, को वरीयता के आधार पर नगरीय भूमि उपयोग हेतु निर्धारित करने की दृष्टि से देखा गया है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2376

इस अध्ययन में बहुप्रणाली आधारित अध्ययन (स्थल सर्वेक्षण, स्थल की वास्तविकता, पुराने मानचित्र एवं सुदूर संवेदन इमेजरी ) किया गया है , जिसके परिणामस्वरूप भूमि उपयुक्तता विश्लेषण संभव हुआ । शहडोल नगर के संदर्भ में एकीकृत भूमि उपयुक्तता विश्लेषण ( Composite Land Suitability Analysis ) अपनाई गई । इस प्रकार के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कौन सी भूमि विकास / भवन निर्माण हेतु उपयुक्त है, एवं किस भूमि को हरित क्षेत्र के रूप में अथवा, विकास हेतु प्रतिबंधित / संरक्षित रखा जाना चाहिए । भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित श्रेणी घटकों पर विचार किया गया है ।

1. वर्तमान भूमि उपयोग

2. मिट्टी का प्रकार

3. ढलान का प्रतिशत

4. भू- जल संभावनायें

5. जलाशय

6. मार्ग संरचना

7. जियोमॉर्फोलॉजी

8. भूमि का मूल्य (वार्ड अनुसार)

उपरोक्त घटकों के मूल्यांकन के माध्यम से नगर विकास हेतु भूमि के संदर्भ में उपयोग सीमा निर्धारित होती है । सीमा की अवधारणा भूमि के गुणात्मक मूल्यांकन से है । उदाहरण स्वरूप , यदि ढलान अधिक है तो यह स्पष्ट है कि अधिक ढलान वाले क्षेत्र को विकसित करने हेतु व्यापक स्त्रोत (वित्तीय एवं जनशक्ति) आवश्यक होंगे । अतः उक्त भूमि समतल भूमि से कम उपयोगी होगी । उक्त अवधारणा सभी घटकों के संदर्भ में प्रभावी है ।

उपरोक्त सभी घटकों के प्राकृतिक विचारणीय बिन्दुओं को नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि के विश्लेषण तथा पर्यावरण के विश्लेषण में शामिल किया है । इन घटकों के विश्लेषण की जानकारी का भौगोलिक सूचना प्रणाली से समन्वय कर संकेतक प्राप्त किए गए हैं ।

2.4.1 नगरीय भूमि उपयुक्तता विकल्प

निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्व भूमि / नगरीय भूमि उपयुक्तता के घटकों के विश्लेषण के आधार पर विकल्प प्रस्तावित किए गए हैं । इन विकल्पों में प्रत्येक घटक का क्रम दूसरे घटक के परस्पर संबंधों पर निर्धारित किया गया है । भूमि उपयुक्तता के विकल्पों का वर्णन सारणी 2 - सा -15 में दिया गया है ।

2377

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

Weighted Index For Composite Land Suitability

सारणी 2- सा-15

[Model-1]

EqualWeightage to All Layers

THEME

S.NO.

THEME WEIGHT

3

2

1

1

14

2

LANDUSE

3

1

14 2 GEOMORPHOLOGY

1

10

2

GROUND WATER PROSPECTS

1

2

14

SOIL TEXTURE

3

4

1

2

14

ROAD BUFFER

3

4

1

2

10 3 WATER BODIES BUFFER

4

5

1

2

10 3

SLOPE

4

5

1

2

14

LAND VALUE

3

4

CLASS

CLASS WEIGHT

5 4

8 Agriculture

Vacant Land

9

7 Wasteland

9 Pediplain

8 Pediment

8 Good to Moderate

7 Moderate

5 Fine

7 FineLoamy

9 Loamy

6 Clayey

9 100 m

8 200 m

7 300m

3 >300 m

2 15 m

3 30m

6 45m

8 60m

9 >60 m

9 0-1%

8 1-3%

6 3-5 %

5 5-10 %

4 10-15 %

9 4500-5300

8 5301-11300

6 11301-13200

4 13201-15350 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2378

bit biblia

[Model -2 ]

Landuse, Geomorphology and Waterbody Buffer given more Weightage

THEME

S.NO.

THEME WEIGHT

3

2

1

1

15

LANDUSE

2

3

1

15 GEOMORPHOLOGY

2

1

10

2

GROUND WATER PROSPECTS

1

2

15

SOIL TEXTURE

3

4

1

2

10

ROAD BUFFER

3

4

1

2

15 3 WATER BODIES BUFFER

4

5

1

2

10

SLOPE

3

4

5

1

2

10

LAND VALUE

3

4

CLASS

CLASS WEIGHT

5

4

8

Agriculture

9

VacantLand

7

Wasteland

9

Pediplain

8

Pediment

8 Good to Moderate

7 Moderate

5 Fine

7 FineLoamy

9 Loamy

6 Clayey

9 100 m

8 200 m

7 300m

3 >300 m

2 15 m

3 30m

6 45m

8 60m

9 >60 m

9 0-1 %

8 1-3%

6 3-5%

5 5-10%

4 10-15 %

9 4500-5300

8 5301-11300

6 11301-13200

4 13201-15350 2379

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

[Model-3]

Landuse, Slope, Transport Buffer and Waterbody Buffer given more Weightage

THEME

S.NO.

THEME WEIGHT

2

3 1

1

16

2

LANDUSE

3

1

2

10 GEOMORPHOLOGY

1

GROUND WATER

10

2

PROSPECTS

1

2

12

SOIL TEXTURE

3

4

1

2

16

ROAD BUFFER

3

4

1

2

3

12

WATER BODIES BUFFER

4

5

1

2

3

14

SLOPE

4

5

1

2

LAND VALUE

10

3

4

स्त्रोतः- भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण CLASS

CLASS WEIGHT

5

4

8

Agriculture

Vacant Land

9

Wasteland

7

9

Pediplain

Pediment

8

8

Good to Moderate

Moderate

7

Fine

5

7

FineLoamy

9

Loamy

6

Clayey

9

100 m

8

200 m

300m

7

>300 m

3

2

15 m

3

30m

6

45m

60m

8

>60 m

9

0-1%

9

8

1-3%

3-5 %

6

5

5-10 %

4

10-15 %

9

4500-5300

8

5301-11300

6

11301-13200

4

13201-15350

घटकों को नगरीय उपयुक्तता के आधार पर मूल्यांकन के बाद श्रेणी प्रदान की गई , जो 8 मानचित्रों का एकीकरण परिणाम है । 8 मानचित्रों के संयुक्त परिणाम के कारण कई स्लिवर पॉलीगॉन निर्मित हुए । उक्त पॉलीगॉन को संस्पर्शी पॉलीगॉन में विसर्जित किया गया , जिसका आधार स्थल संदर्भित स्थिति एवं न्यूनतम मानचित्र खंड ( Minimum Mappable Unit ) है । एकजाई आकृति में संयुक्त भूमि उपयुक्तता श्रेणी है एवं प्रत्येक श्रेणी में सभी घटकों के चरित्र विद्यमान हैं , जो भूमि उपयुक्तता हेतु आवश्यक हैं । प्रत्येक श्रेणी 2380

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

की मूल्यांकन वरीयता उक्त घटक के महत्व के आधार पर एवं एक दूसरे से तुलना के आधार पर की गई है ।

संयुक्त उपयोगिता संकेतक ( Composite Suitability Index ) की गणना 8 घटकों के मूल्यांकन को उनकी श्रेणी से गुणा कर प्राप्त किया गया । सी.एस.आय. को 3 श्रेणी में विभाजित किया गया । इस प्रक्रिया में प्रत्येक श्रेणी इस बात का सूचक है कि सक्षमता की सीमा प्रत्येक वर्ग के संदर्भ में कितनी है, अर्थात् न्यूनतम, अधिकतम, सी.एस.आय. का औसत एवं स्तरीय डिविएशन ( Standard Deviation ) का उपयोग वर्गीकरण हेतु किया गया है ।

सी.एस.आय. मूल्यांकन का अधिक होना नगरीय विकास हेतु उच्च वरीयता का द्योतक होगा । कम सी.एस.आय. मूल्यांकन का संदर्भ नगर विकास हेतु कम मूल्यांकन परंतु संरक्षण हेतु उच्च वरीयता से है । अंततः संयुक्त श्रेणी के संयुक्त परिणाम हेतु नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता 4 श्रेणियों में विभाजित है ।

Land Suitability Area

सारणी 2- सा-16

[Model-1]

S.no.

Suitability Class

2 1

1. Highly Suitable

2. Moderately Suitable

4 Less Suitable

5 NotSuitable

Grand Total

Percentage

Area(Ha.)

4

3

1459.32

22.11

35.08

2315.53

0.49

32.52

42.31

2792.89

100

6600.26

[Model-2]

S.no.

Suitability Class

2 1

1. HighlySuitable

2 . Moderately Suitable

Less Suitable

3.

NotSuitable

4

Grand Total

Percentage

Area(Ha.)

4

3

2303.97

34.91

21.67

1430.15

1.11

73.25

42.31

2792.902

100

6600.26 2381

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

A

PlanningArea

Shahdol

Km

3.5

2.53

SHAHDOL

Legend

2

Source:DatabaseLayers

Waterbody

PlanningAreaBoundary

ModeratelySuitable

RallwayLine

BulltupArea

NationalHighway

StateHighway

OtherMajorRoad

HighlySuitable

LessSultable

NotSultable

1.51

2.18LandSultability(Model-1)

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

0.5

SUITABILITY (EqualWeightagetoAllLayers)

District-Shahdol

2231

ToAnuppur

ToKokarhai

ToSinghpur ToBilaspur

To Panchgawan

NH543

ToRewa

SHO

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToKatni

ToUmaria [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2382

A

PlanningArea

Shahdol

Km

3.5

3

SHAHDOL

Legend

22.5

Source:DatabaseLayers

Waterbody

PlanningAreaBoundary

ModeratelySuitable

RallwayLine

BuiltupArea

NationalHighway

OtherMajorRoad

StateHighway

HighlySultable

LessSuitable

NotSultable

11.5

2.17LandSuitability(Model-2)

SUITABILITY

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

0.5

(Landuse,Geomorphologyand WaterbodyBuffergivenmoreWeightage)

Scale District-Shahdol

NAOLAR

ToAnuppur

NH43

ToKokarhai

ToSinghpur ToBilaspur

To Panchgawan

6H5

ToRewa

SHO

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToKatni

ToUmaria 2383

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

A

PlanningArea

Shahdol

2.5

SHAHDOL

Legend

Source:DatabaseLayers

Waterbody

ModeratelySultable

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

BuiltupArea

NationalHighway

OtherMajorRoad

StateHighway

HighlySuitable

LessSultable

NotSultable

11.52

SUITABILITY

2.18LandSuitability(Model-3)

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal (Landuse,Slope,TransportBufferand WaterbodyBuffergivenmoreWeightage)

Scale 0.5

District-Shahdol

MORALAR

ToAnuppur

ToKokarhai

ToSinghpur ToBilaspur

To Panchgawan

NH543

Rewa

SHO

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToKatni

ToUmaria

20 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2384

[Model-3]

Percentage

Area(Ha.)

S.no.

Suitability Class

4

3

2

1

15.01

990.48

1. Highly Suitable

40.49

2672.23

2. Moderately Suitable

2.19

144.66

Less Suitable

3.

42.31

2792.9

NotSuitable

4.

100

6600.26

Grand Total

नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता हेतु [Model - 1 ] , [ Model - 2] एवं [ Model -3 ] तैयार किए गए , जिन्हें सारणी 2 - सा -15 में दर्शाया गया है । शहडोल निवेश क्षेत्रांतर्गत [Model -2 ] में अधिकतम एवं मध्यम उपयुक्त भूमि कमशः 2303.97 हेक्टेयर, 1430.15 हेक्टेयर (कुल 56.58 प्रतिशत ) प्राप्त हुई । अतः [ Model- 2 ] का चयन अंतिम रूप से शहडोल विकास योजना तैयार करने हेतु किया गया । यह देखा गया है कि उपयुक्त क्षेत्र में वर्तमान विकसित क्षेत्र के संस्पर्शी क्षेत्र एवं वर्तमान मार्ग से संलग्न क्षेत्र में अधिकतम उपयुक्त क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्त हुई है ।

2.5 भूमि उपयोग का आवंटन

नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि का चयन करने के पश्चात् भूमि उपयोग क्षेत्र का निर्धारण भारत सरकार के शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय द्वारा प्रसारित Urban and Regional Plan Formulation and Implementation ( URDPFI ) गाईड लाईन एवं राज्य के विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखकर किया गया ।

इस अध्याय में सुदूर संवेदन प्रणाली एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली के उद्देश्य एवं इसमें अंगीकृत कार्यप्रणाली विस्तार से प्रस्तुत है । पारंपरिक पद्धति से किये गये सर्वेक्षण कार्य की तुलना में उपरोक्त प्रणाली अधिक उपयोगी एवं प्रभावी है । इसके अंतर्गत उपग्रह से प्राप्त चित्रों की व्याख्या करने के पश्चात् भूमि उपयोग मानचित्र वस्तुस्थिति के अनुरूप तैयार करना एवं पर्यावरण के घटकों का अध्ययन एवं विश्लेषण संभव है । इसी कार्यप्रणाली के आधार पर शहडोल निवेश क्षेत्र का विश्लेषण तथा विकास हेतु भूमि चयन के वैकल्पिक प्रस्ताव का चयन कर प्रस्तावित विकास की दिशा निर्धारित की गई, जो विभिन्न घटकों के विश्लेषण के आधार पर है ।

2385

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

अध्याय - 3 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु अध्ययन एवं विश्लेषण

3.1 कियान्वयन परिदृश्य

विकास योजना क्रियान्वयन की समीक्षा हेतु यह वांछनीय है कि विगत वर्षों में हुए विकास में यह आंकलित किया जावे कि नगर में यातायात प्रणाली की कार्यक्षमता कैसी है , तथा वर्तमान यातायात प्रणाली के साथ भविष्य के क्षेत्रों की संबद्धता किस प्रकार होगी । विकसित क्षेत्र में चिन्हित असंगत भूमि उपयोगों की वर्तमान में स्थिति क्या है । इसके साथ ही पूर्व प्रस्तावित योजना के क्रियान्वयन का विभिन्न भूमि उपयोगों के अंतर्गत स्तर क्या है । आर्थिक रूप से कमजोर तथा आवासहीन परिवारों की स्थिति का भी आंकलन आवश्यक है वर्तमान आवश्यकताओं, नागरिकों की सुख - सुविधाओं में वृद्धि एवं जीवन स्तर में सुधार को ध्यान में रखते हुए विकास योजना पुनर्विलोकन अत्यावश्यक है ताकी पुनर्विलोकन के समय उन बिन्दुओं का समावेश किया जा सके; जिससे क्षेत्र का कार्यक्षम विकास हो सके । प्रबंधन के अभाव में योजना के प्रभावित होने के बिन्दु निम्नानुसार है-

मिश्रित उपयोग हेतु भूमि प्रस्तावित न होना ।

विकास योजना क्रियान्वयन हेतु विकास प्राधिकरण का गठन नही होना । संस्थागत संरचना के लिए भूमि आपूर्ति एवं नगरीय भूमि प्रबंधन प्रक्रिया का अभाव ।

क्रियान्वयन से सम्बद्ध संस्थाओं में आवश्यक समन्वय एवं रूचि का अभाव ।

नगरीय अधोसंरचना के विकास के लिए वित्तीय संसाधनों का समय पर उपलब्ध ना होना ।

निवेश के लिए संसाधनों को प्रोत्साहित करने में अपेक्षित प्रणाली का विकास ना होना ।

योजना कियान्वयन के सतत् पर्यवेक्षण तथा क्रियान्वयन के पूर्व अनुभवों के आधार पर संशोधन प्रणाली का विकास ना होना ।

अतः क्रियान्वयन संबंधी प्रभावी नियंत्रण के अभाव में अधिकांश क्षेत्रों में अवांछनीय , अनाधिकृत कॉलोनियों का विकास , गंदी बस्तियों का विकास तथा भौतिक एवं सामाजिक अधोसंरचना रहित क्षेत्रों का विकास हुआ है ।

3.2 विकास योजना के क्रियान्वयन का मूल्यांकन

शहडोल विकास योजना 2031 में नगर की जनसंख्या 3.00 लाख अनुमानित जनसंख्या को समाहित करने हेतु विभिन्न उपयोगों के अंतर्गत 2692.64 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित किया गया था । वर्ष 2022 के वर्तमान भूमि उपयोग सर्वेक्षण [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

2386

के अनुसार 1469.65 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित हुआ है । विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन संबंधी मूल्यांकन को सारणी 3 - सा-1 में दर्शाया गया है ।

विकास योजना 2031 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन (विकास योजना 2031 सारणी 2- सा-4 अनुसार)

सारणी 3- सा-1

भूमि उपयोग

क्र.

वर्तमान विकसित क्षेत्र (2022) (हेक्टेयर में)

विकास योजना 2031 में प्रस्तावित भूमि (हेक्टेयर में)

क्रियान्वय न स्तर का प्रतिशत

उच्चावचन / निम्नावन (+)/(-)

क्षेत्र दर

दर

क्षेत्र

8

7

6

5

4

3

2

1

37.84

1185.13

4.81

721.54

6.36

1906.67

आवासीय

1.

44.43

92.68

0.49

74.11

0.56

166.79

वाणिज्यिक

2.

23.72

40.43

0.08

12.57

0.18

53.00

औद्योगिक

3.

21.73

21.73

मिश्रित

4.

1.18

176.84

74.23

64.90

0.84

251.81

0.07

10.07

सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक/ 5. सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधायें

80.00

3.40

0.09

13.60

0.06

17.00

आमोद- प्रमोद

6.

147.69 एवं

-141.82

2.93

439.19

0.99

297.37

7.

यातायात परिवहन

54.58

1222.99

9.80

1469.65

8.98

2692.64

योग

स्त्रोतः- नगर तथा ग्राम निवेश एवं जी.आई.एस सर्वेक्षण /विश्लेषण 2387

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

A

PUF W

PlanningArea

C1

Shahdol

Km

स्थानक

सार्वजनिकएवंअर्थसार्वजनिकP

सार्वजनिकसेवाएएव सुविधाए

सीमाए

परिवहन

स्टेडियम

वृक्षारोपण

हरितक्षेत्र

नगरपरिक

निदसक्षेत्र

आगासीय

औद्योगिक

कृषिभूमि

आमोदप्रमोद

सामान्यआवाशा

मण्डी

मिश्रित

SHAHDOL

Legend

3.1EXISTINGLANDUSE

TRANSPORTATION

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

AGRICULTURE

WATERBODIES

RECREATIONAL

BOUNDARIES

COMMERCIAL

MUNICIPAL

RESIDENTIAL

PLANNINGAREA

INDUSTRIAL

VILLAGE

HAILWAYLINE

STADIUM

HALLWAYSTATION

GREENAREAS

BRIDGE

PUBLICUTILITIES& FACILITIES

ROADS

GENERAL,INDUSTRIES

GENENAL

PUBLIC&SEMIPUBLIC

GREENBELTOR AFFORESTATION

Source:WorldView-11,2021SatelliteData&GroundVerification GENERALRESIDENTIAL

MANUI

PAKK

MIXED

BUSSTAND

MAEDLANDUS

District-Shahdol

Scale 0.51 1.5 2 2.53 3.5

Kokarhai

Gortara

ToBilaspur To

Betha

NH -543 To Panchgawan

wa

BypassRuet

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Chandaniya [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2388

विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन (मानचित्र अनुसार)

सारणी 3- सा -2

क्र. भूमि उपयोग

वर्तमान विकसित क्षेत्र (2023) (हेक्टेयर में)

विकास योजना 2031 में प्रस्तावित भूमि (हेक्टेयर में)

क्रियान्वय न स्तर का प्रतिशत

उच्चावचन / निम्नावन (+ ) / (- )

क्षेत्र

दर

दर

क्षेत्र

8

6

7

5

3

2

1

28.06

1850.02

4.81

721.54

2571.56 8.57

आवासीय

1.

31.30

162.63

74.11 0.49

0.79

236.74

2. वाणिज्यिक

25.22

37.27

0.08

12.57

0.17

49.84

औद्योगिक

3.

21.73

0.14

21.73

4.

मिश्रित

1.18

176.84

75.72

59.94

0.82

246.85

5.

0.07

10.07

सार्वजनिक एवं- अर्ध सार्वजनिक / सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधायें

5.48

234.55

0.09

13.60

0.83

248.15

6. आमोद- प्रमोद

83.80

84.91

2.93

439.19

1.75

524.10

7.

यातायात एवं परिवहन

37.90

2407.59

9.80

1469.65

12.92

3877.24

योग

स्त्रोतः- नगर तथा ग्राम निवेश एवं जी.आई.एस सर्वेक्षण/ विश्लेषण

टीपः- शहडोल विकास योजना 2031 के मूल्यांकन के लिए विकास योजना 2031 (सारणी 2 - सा-4 ) एवं विकास योजना 2031 (मानचित्र) दोनों के प्रस्तावित क्षेत्रों में भिन्नताएं मिलती हैं , लेकिन विकास योजना का मानचित्र ही विकास योजना क्रियान्वयन का मुख्य आधार होता है । इस कारण से विकास योजना 2031 के प्रस्तावित मानचित्र के क्षेत्रों को आधार मानते हुए क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया गया है ।

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि विकास योजना के लगभग 37.90 प्रतिशत प्रस्ताव क्रियान्वित किए जा चुके हैं । यातायात एवं परिवहन व सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक / सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधायें भूमि उपयोगों के अलावा शेष भूमि उपयोगों का क्रिन्यान्वयन कम हुआ है । वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 1.02 लाख है । निवेश क्षेत्र की वर्तमान जनसंख्या (वर्ष 2022) 1.50 लाख के मान से विकसित भूमि उपयोग दर प्रति हजार जनसंख्या के लिए 9.80 हेक्टेयर है । विभिन्न उपयोगों के अंतर्गत क्रियान्वयन स्थिति निम्नानुसार है:-

2389

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

3.2.1 आवासीय

विकास योजना 2031 में आवासीय विकास को दृष्टिगत रखते हुए आवासीय विकास हेतु 2571.56 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी जिसमें से 721.54 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है , जिसका कियान्वयन प्रतिशत 28.06 है ।

3.2.2 वाणिज्यिक

विकास योजना 2031 में वाणिज्यिक उपयोग के अन्तर्गत 236.74 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जिसमें से 74.11 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है , जिसका क्रियान्वयन प्रतिशत 31.30 है ।

वाणिज्यिक कार्य केन्द्र कियान्वयन

विवरण/ प्रकार

क्र.

सारणी 3 - सा-3

कियान्वयन स्थिति वर्ष 2022 क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

विकास योजना 2031 के

अनुसार प्रस्तावित स्थल

3

2

1

1

थोक एवं विशिष्ट बाजार

5

4

क्रियान्वित नहीं

19.30

ग्राम जमुआ में प्रस्तावित

बायपास मार्ग एवं बुढार

तिराहे पर

2

माल गोदाम एवं शीत गृह

3.75

वर्तमान निर्मित क्षेत्र यथावत शेष क्रियान्वित नहीं

सिंहपुर मार्ग पर , भारतीय खाद्य निगम एवं वेयर हाउसिंग कार्पोरेशन से सिंहपुर मार्ग पर औद्योगिक क्षेत्र में स्थापित किया जाना है ।

3 कृषि उपज मंडी

क्रियान्वित नहीं

37.00

ग्राम सोहागपुर में मुडना नदी के किनारे से लेकर रीवा रोड तक

4

पशु एवं घास एवं फल मंडी

क्रियान्वित नहीं

2.00

गंज क्षेत्र से फारेस्ट डिपो

में स्थानांतरित किया जाना

प्रस्तावित

क्रियान्वित नहीं

2.00

ग्राम चंदनिया में उमरिया

राष्ट्रीय

राजमार्ग में

प्रस्तावित

इमारती लकडी 5 एवं भवन निर्माण सामग्री

6

क्रियान्वित नहीं

30.00

ग्राम जमुई, जमुआ, एवं

बुढार तिराहे पर

यातायात नगर एवं अग्रेषण [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2390

कियान्वयन

विवरण/ प्रकार

क्र.

स्थिति वर्ष 2022

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

विकास योजना 2031 के अनुसार प्रस्तावित स्थल

5

4

3

1 2

अभिकरण

क्रियान्वित नहीं

2.00

7

सिंहपुर मार्ग पर

तेल एवं कोयला भंडार

क्रियान्वित नहीं

22.00

8 कबाडी बाजार

ग्राम जमुआ से बुढार मार्ग

पर

स्त्रोतः - नगर तथा ग्राम निवेश / जी.आई.एस. सर्वेक्षण उपरोक्त क्रियान्वयन प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रस्तावित प्रमुख वाणिज्यिक केंद्रों के विकास हेतु स्थानीय संस्था द्वारा कोई योजना तैयार नहीं की गई । अतः पुनर्नियोजन कर शहडोल नगर के मान से पृथक से वाणिज्यिक उपयोग प्रस्तावित किया जाना उचित होगा, ताकि नगर आवश्यकता अनुसार वाणिज्यिक कार्य केन्द्र का विकास किया जा सके ।

3.2.3 औद्योगिक

विकास योजना 2031 में इस उपयोग के अन्तर्गत 49.84 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी, जिसमें से 12.57 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है जिसका कियान्वयन प्रतिशत 25.22 है ।

औद्योगिक कार्य केन्द्र कियान्वयन

सारणी 3- सा-4

क्र. विवरण/ प्रकार

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

विकास योजना 2031 के

अनुसार प्रस्तावित स्थल

कियान्वयन स्थिति वर्ष 2022

5

4

3

2

1

अविकसित

12.00

सामान्य उद्योग

1

1 ग्राम कोटमा में बायपास मार्ग

पर

अविकसित

11.50

2 सामान्य उद्योग ग्राम जमुआ में मुख्य मार्ग पर

अविकसित

8.00

ग्राम गोरतरा में

3 सामान्य उद्योग

स्त्रोतः- नगर तथा ग्राम निवेश / जी.आई.एस. सर्वेक्षण

उपरोक्त क्रियान्वयन प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि स्थानीय संस्था एवं उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक इकाईयों के निर्माण की कोई योजना तैयार नहीं की गई । अतः पुनर्नियोजन कर निवेश क्षेत्र में पृथक से औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित किया जाना उचित होगा ।

2391

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

3.2.4 मिश्रित

विकास योजना 2031 में मिश्रित उपयोग हेतु भूमि प्रस्तावित नहीं की गई थी, परन्तु 2022 की स्थिति में 21.73 हेक्टेयर भूमि मिश्रित उपयोग में विकसित हुई है । इससे यह स्पष्ट है कि नगर के विकसित क्षेत्र तथा चारों ओर मिश्रित उपयोग हेतु प्रस्ताव एवं मापदण्ड आवश्यक हैं ।

3.2.5 सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक / सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधायें

विकास योजना 2031 में सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक एवं सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधायें उपयोग के अंतर्गत 246.85 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित था, जिसमें से 176.84 हेक्टेयर भूमि पर इस उपयोग के अन्तर्गत विकास हुआ है, जो कि 75.72 प्रतिशत है । मुख्यतः ग्राम जमुआ, जमुई, गोरतरा, चंदनिया, में सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक उपयोग हेतु प्रस्ताव दिये गये थे, जिसका क्रियान्वयन नहीं हुआ है । जिससे स्पष्ट होता है कि विकास योजना 2021 में प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग हेतु विभिन्न क्रियान्वयन संस्थाओं द्वारा कोई योजना तैयार नहीं की गई । अतः नगर आवश्यकता अनुसार सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग का पुनर्निर्धारण किया जाना उचित होगा ।

3.2.6 आमोद- प्रमोद

नगरीय सौन्दर्गीकरण एवं पर्यावरण संतुलन को दृष्टिगत रखते हुये विकास योजना 2031 में 248.15 हेक्टेयर भूमि के अंतर्गत उद्यान नगर वानिकी तथा जलाशयों के किनारे वृक्षारोपण एवं सौन्दर्गीकरण आदि के विकास हेतु स्थल निर्धारित किए गए थे । वर्तमान में इस उपयोग के अंतर्गत कुल 13.60 हेक्टेयर भूमि विकसित हुई है , जो की 5.48 प्रतिशत है । निम्न सारणी में उक्त उपयोग के क्रियान्वयन का विवरण दिया गया है ।

3.2.7 यातायात एवं परिवहन

विकास योजना 2031 में यातायात एवं परिवहन हेतु 439.19 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित था, जिसमें से 741.45 हेक्टेयर भूमि विकसित हुई है, जो की 83.80 प्रतिशत है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2392

यातायात विकास

क्र.

विवरण

सारणी 3- सा-5

क्रियान्वयन स्थिति वर्ष 2022

प्रस्तावित चौडाई

(मी. में)/स्थल

2

1

बायपास मार्ग 1.

2.

मुख्य मार्ग 3

खंडस्तरीय मार्ग 4 उप - खंडस्तरीय मार्ग

4

3

60.00

क्रियान्वित

क्रियान्वित नहीं

30.00

24

क्रियान्वित नहीं

18

क्रियान्वित नहीं

स्त्रोतः - नगर तथा ग्राम निवेश / जी.आई.एस . सर्वेक्षण

3.2.8 नगरीय परिभ्रमण संरचना

मार्गों के परिभ्रमण संरचना को हमेशा नगर नियोजन का आधार माना जाता रहा है । प्रमुख मार्ग एवं आन्तरिक मार्ग , नगरीय यातायात को सुचारू बनाते हैं तथा जल आपूर्ति, विद्युत, स्ट्रीट लाइट आदि जैसी भौतिक सुविधाएं पहुँचाने में सहायक होते हैं । नगर के भीतर परिभ्रमण मार्ग मुख्यतः प्राथमिक, द्वितीय एवं तृतीय स्तर के होते हैं । गली मार्ग भी इन मार्गों को जोड़ने का कार्य करते हैं । अनियोजित विकास के कारण नगर के भीतर की गलियाँ बहुत संकरी होती है जिसमें गाड़ियों को चला पाना मुश्किल होता है । कुछ स्थानों पर तो गलियाँ इतनी संकरी है कि दुपहिया या तीन पहिया वाहनों को लेकर जाना भी कठिन होता है । इसके अतिरिक्त अविकसित चौराहे, वाहन विराम स्थल (पार्किंग ) , एक- दूसरे से नहीं जुड़े होने के कारण नगर में सुचारू परिभ्रमण में बाधा उत्पन्न होती है । इसलिये वाहनों के कुशल संचालन के लिये मार्ग परिभ्रमण संरचना की योजना बनायी जानी चाहिये ।

3.3 अधिनियम की धारा 23 - क (1 ) अंतर्गत उपांतरण

शहडोल विकास योजना 2031 प्रभावशील होने के उपरांत राज्य शासन द्वारा म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश, अधिनियम 1973 की धारा 23 (क) के विकास योजना में निम्न भूमि उपयोग उपान्तरित किये हैं, जिनका समावेश सीधी विकास योजना 2035 में किया गया है, जिसका विवरण सारणी 3 - सा -6 में दर्शाया गया है ।

2393

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

भूमि उपयोग उपान्तरण

क्र

ग्राम

सारणी 3- सा-6

विकास योजना में भूमि उपयोग

खसरा न०

क्षेत्रफल (हे. में)

4

3

2

1

0.065 1

कृषि

0.081 कोनी (सोहागपुर)

0.002

0.102

219, 234/2, 235/2, 236

0.450 योगः-

1.845

41

2 गोरतरा

उपांतरित प्रस्तावित भूमि उपयोग

6

5

आवासीय आश्रय (अटल योजना बहुईकाई आवास हेतु)

मिश्रित एवं 12.00 मीटर चौडा मार्ग

वाणिज्यिक, प्रस्तावित आवासीय एवं वर्तमान आवासीय , सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक तथा 12.00 मीटर चौडा मार्ग

49 0.069

मिश्रित एवं 12.00 मीटर तथा 30.00 मीटर चौडा मार्ग

वाणिज्यिक, वर्तमान आवासीय तथा 12.00 मीटर एवं 30.00 मीटर चौडा मार्ग

1.914 योगः-

3 शहडोल 141 142

1.674 में से

0.862

वाणिज्यिक एवं मार्ग (पुर्नघनत्वीकरण योजना)

सार्वजनिक / अर्द्धसार्वजनिक , आवासीय , वाणिज्यिक एवं मार्ग

0.862 योगः-

3.226

कुल योगः-

स्त्रोतः- 1. म ० प्र ० राजपत्र भाग-1 पृष्ठ क्रमांक 6486 दिनांक 12 अक्टूबर 2018 में प्रकाशित ।

2. म० प्र० राजपत्र भाग -1 पृष्ठ क्रमांक 5132 दिनांक 26 मार्च 2021 में प्रकाशित ।

3. म०प्र ० राजपत्र भाग -1 पृष्ठ क्रमांक 4067 दिनांक 30 अक्टूबर 2020 में प्रकाशित ।

नोटः- शहडोल विकास योजना 2021 में उपातंरित समस्त उपयोग विकास योजना 2035

का एकीकृत भाग होंगे एवं अन्य उपातंरित उपयोग सम्मिलित माने जावेंगे ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2394

3.4 असंगत भूमि उपयोग का क्रियान्वयन

शहडोल विकास योजना -2031 में असंगत भूमि उपयोग को वर्तमान स्थल से अन्यत्र प्रस्तावित किया गया था , जिसके क्रियान्वयन की स्थिति सारणी 3 - सा -7 में दर्शायी गयी है ।

असंगत भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना एवं क्रियान्वयन स्थिति

सारणी 3- सा-7

प्रस्तावित स्थल

वर्तमान स्थल क्र.

उपयोगों का स्थानांतरण

3

2

आरामशीन-1

1.

सराफ अस्पताल के सामने

कियान्वयन स्थिति-2022 रिक्त होने पर भूमि उपयोग

6

5

वाणिज्यिक

क्रियान्वित नहीं

ग्राम जमुई में राष्ट्रीय

राजमार्ग पर

2.5

हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित

2. आरामशीन-2 नया कलेक्ट्रेट

क्रियान्वित नहीं

वाणिज्यिक

ग्राम चंदिया में उमरिया

मार्ग पर 2.00 हेक्टेयर

प्रस्तावित

गंज क्षेत्र 3. लकडी बाजार

वाणिज्यिक

क्रियान्वित नहीं

ग्राम चंदनिया में

उमरिया

राष्ट्रीय

राजमार्ग

-78

प्रस्तावित बायपास

गंज क्षेत्र 4. कृषि उपज मंडी

क्रियान्वित नहीं वाणिज्यिक

सोहागपुर में मुडना

नदी के पास

पशु

गंज क्षेत्र

क्रियान्वित नहीं वाणिज्यिक

फोरेस्ट डिपो के पास

5. बाजार /घास बाजार

स्टेशन मार्ग 6.

क्रियान्वित नहीं वाणिज्यिक

सिहंपुर मार्ग पर

आबकारी वेयर हाउस

क्रियान्वित नहीं वाणिज्यिक

प्रस्तावित बायपास

7.

बुढ़ार मार्ग अग्रेषण अभिकरण

8.

क्रियान्वित नहीं वाणिज्यिक

प्रस्तावित बायपास मार्ग

संगम के पास

पुराना बस स्टैंड परिसर

पुरानें बस स्टेंड की दुकानें

क्रियान्वित नहीं

प्रस्तावित उद्योग क्षेत्र

9. गैस एजेन्सी सरस्वती स्कूल के पास

स्त्रोतः नगर तथा ग्राम निवेश ।

आवासीय 2395

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

3.5 जन सांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण

3.5.1 जनसंख्या विश्लेषण

शहडोल नगर मध्यप्रदेश राज्य के संभागीय एवं जिला मुख्यालय होने से शहडोल के निकटस्थ छः अन्य जिला मुख्यालयों एवं प्रदेश की जनसंख्या का विवरण नियोजन हेतु महत्वपूर्ण है । इसका विवरण सारणी 3 - सा-8 में दर्शाया गया है ।

राज्य एवं संभाग में जनसंख्या विवरण एवं लिंगानुपात

कुल

क्र. राज्य/जिला

जनसंख्या-2011

3

2

1

72626809

1. मध्यप्रदेश (राज्य)

2365106 रीवा

2.

2228935

3. सतना

1178273

सिंगरौली

4.

1127033

5. सीधी

1066063

शहडोल

6.

749237

7. अनूपपुर

644758

8. उमरिया

स्त्रोतः भारत की जनगणना वर्ष 2011

सारणी 3- सा-8

लिंगानुपात महिला

पुरुष

6

5

4

931

35014503

37612306

931

1140006

1225100

926

1071440

1157495

921

564636

613637

957

551121

575912

975

526042

540021

977

370123

379114

950

314084

330674

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है के, मध्य- प्रदेश राज्य के महिला एवं पुरूष लिंग-अनुपात 1000 से कम है एवं उपरोक्त जिलों में सबसे कम, सिंगरौली एवं सबसे अधिक अनूपपुर जिले में है ।

शहडोल जिले की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 1066063 थी । शहडोल नगर की वॉर्ड वार कुल जनसंख्या, शिशुओं (0-6 वर्ष के बालक- बालिका) की जनसंख्या, अनुसूचित जाति / जनजाति जनसंख्या एवं साक्षरता के आँकड़े सारणी 3- सा-9 में दिए गए हैं ।

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र,

त्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2396

             F 16 926 595 957 813 1869 1996 981 676 821 780 1575 1990 514 547 669 487 1084 447
   सारणी3-सा-9   1261      1730       732 1227 1851 609 646 824 525 1049846 1283 484
       Literates M 15 782 1077 1052 2243 1125 807 2517
             T 14 2187 1377 2034 1865 3599 4239 2106 1483 1553 2007 3426 4507 1123 1193 1493 1012 1895 2367 931
             F 13 131 260 104 17 557 252 5 269 72 130 29 26 35 9 38 106 5
            M  12 132 243 87 29 274 236 89114 6 164 185 124 291252 33 28 46 14 42 111 6
          STPopulation T 11 263 503 191 46 831 488 203 11 433 257 254 543 62 54 81 23 80 217 11
             F 10 1 149 33 14 134 49 54 10 34 37 145 109 8 21 61 5 527 209 123
                9      24 20 152 66 42 12 40 80 131 159 8 17 64 4 592 212 140
            M     2 148
          SCPopulation T 8 3 297 57 34 286 115 96 22 74 117 276 268 16 38 125 9 1119 421 263
वार्डवारजनसंख्याविश्लेषण 7 139 150 130 174 245 113 90 63 103 227 230 75 83 70 51 130 169 62
             F   131
            M   6 158 141 163 143 221 305 122 95 51 81 232 262 73 77 102 58 159 177 60
        ChildPopulation(0-6) 5 289 280 313 395 550 235 185 114 184 459 492 148 160 172 109 289 346 122
             T           273
                4 1294 1002 1130 2365 2522 1205 871 939 1067 2056 2525 678 754 843 597 1260 1424 592
             F        1250
                3 1489 1038 1301 1267 2079 2689 1296 948 796 1482 2188 2879 720 773 965 599 1357 1547 623
      Population M
             T  2  2040 2551 2397 4444 5211 2501 1819 1735 2549 4244 5404 1398 1527 1808 1196 2617 2971 1215
                 2783
         Ward   1 1  2 3  4  5 6  7 8  9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

2397

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

31361

2022

654

427

856 815

615

865

478 756

769

618

982

1123

1210

16

F 598

506

37068

1074 733

2376

960

893 775

679

550

878

1033

1384

1214

701

1488

15

M

Literates

68429

933

1387

4398

1816 1889

1028

1390

1898

1649

2196

1647

1297

2507

14

1299

2698

T

38

4114

599 98

128 132

79

109

7

90

42 10

177 88

14 92

13

F

38 3834

79

633

137

111

74

83

14 100

7

45

194 82

8 89

12

M

STPopulation

76

177 7948

239

1232

153

269

173

14 24

209

170

87

181

371

11 22

T

3174

204

78

20 37

270

125

145

87

5

57

60

129 101

42

10

91

F

3441

222 70

58 300

114 18

137

60 103

67

9

100 91

9 130

49

M

SCPopulation

6615

148

570

38

426

95

190

282

239

192 14 117

127

8

191

91 259

T

60

4336

198

288 73

94

152

107

116

65

75

174

174 100

165

7 60

F

62 4757

96

222

86 307

102

132

56

159

90

173

100

6 84

176

232

M

9093

122

169

595

180

420

311

248

209

121

165

406 200

347

341

5 144

T

ChildPopulation(0-6)

42044

822

551

2588

898

1240

1453

596

750 1060

1225

1412

975

1640

1731

4

F 729

44637

583

853

1572

1204

2797

915

792

1074

634

1283

1010

1784

1805

1488

3

M 807

Population

86681

1134

1675

3025

5385

2444

2134 1813

1230

2508

1985

1542

3424

3536

2900

2

T

1536

स्त्रोतःभारतकीजनगणनावर्ष2011

टीप:-नगरीयप्रशासनएवंविकासविभागकीअधिसूचनाक्रमांक5/व.लि.-1/2016-3884दिनांक24.12.2016केद्वारानगर पालिकापरिषदशहडोलको39वार्डोंमेंविभाजितकियागयाहै।परन्तुभारतकीजनगणनावर्ष2011केअनुसारकेवल34वार्डों

केसामाजिकएवंआर्थिकआंकड़ेउपलब्धहोनेसे34वार्डोंकेआंकड़ोंकाविश्लेषणकियागयाहै।

29-

34

33

32

30 31

28

26

27

24

25

1

23

22

21

20

Ward भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

2398

A

PlanningArea

Shahdol

ViwkanandWard

-

MalaveerWard

ChattasaalWard

AmbedkarWard

ShunkarWard

Adarsh Ward

GaneshWard

SubhashWard

ShyamaPrasadMukharjeeWard

TilakWard KaburWard

ShivaWard

AshokWard

BhaneBandWard

JafarWard SarvodayaWard

Dr.HedgewarWard

Pt.DeendayalUpadhyayWand ShastriWard

36

WardNo.WardName

34

33

28

Legend

21

SHAHDOL

PlanningAreaBoundary

NationalHighway

RallwayLine

VillageBoundary

BypassRoad

WardBoundary

OtherMajorRoad

StateHighway

3.2-BWARDS (AsPerCensus,2011)

ShahanshahWard

PadamdharWard

HanumanWard

BersamaklaWard

SaraswatiWard

JawakurWard

ShambhuNathWard

KajendraWard

ChandraSekharAzadWard35

GandhiWard

SardePatelWard

PandavNagr KushabhauThakreWand21

SatguruWard IndraWand

HarshWard

TagoreWard BlangtSinghWard

IqbalWard

VirstWord

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Source:NagarPalikaParishad,Shahdol,Census,2011

DistrictShahdol

WardNo.WardName

11.5 2 2.5 3 3.5 Km Scale 00.5

23456789 의원

ToAnuppur

NH-43

Jamul

Jamua

ToKokarhai

Gortara

Kudari

Mareanto

ToSinghpur ToBilaspur

Gauthi 23

BypassRoad Kotma

4.3

Balpurwa 20

Belha

13

Bhulbandh20 39

EVSHN To Panchgawan

Shahdol96

30

ετίσε SHO ToRewa

102

Sohagpur 06

Kollari

BypassRoad

Kalyanpur

Devgawan

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Chandanlya

NH-43

Bandhwakhurd

ToKatni

ToUmaria

CELE 2399

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

PlanningArea

Shahdol

3.8

10SERWODAYWARD

27KABIRWARD KABIRWA

28SHANKERWARD

2VJAPERWARD

25MAHAVIRWARD 26TILAKWARD

Legend

34OUTERGROWTHAREAKONITOLAWARD 12OUTERGROWTHBALFURWAWARD

23AADRSHWARD 24 24VIVEKANANDWARD

19SHASTRIWARD

22SHIVANWARD

INCHATRSAALWARD

ASHOKWARD 21GANESHWARD

SHAHDOL

WardNo.WardName

PlanningAreaBoundary

NationalHighway

RailwayLine

BypassRoad

VillageBoundary

WardBoundary

OtherMajorRoad

StateHighway

3.2(A)-WARDS

(AsPerCensus,2011)

SHAINSHAHWARD 13AJOUTERGROWTHAREA33(A)BHUIMANDH 33BOUTERGROWTHAREA33(B)BHUBHANDH

22.6

1.5

1

HANUMANWARD

INDRAPALWARD

PADAMDHAKWARD PANDAVWARD

GANDHIWARD

KAJENDRWARD VIKATWARD

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Source:NagarPalikaParishad,Shahdol,Census,2011 4SHAMBUNATHWARD

WardNoWardNam

ToKokarhai

15JAWAHARWARD

16SUBHASHWARD 17AMBEDKARWARD

District-Shahdol 13INDIRAWARD

TADOREWARD 10BHAGATSINGHWARD

11HARSHWARD 12SARDARPATELWARD

Scale 0 0.5

ToAnuppur

NH-43

Jamul

Jamua

Gortara

Kudari

BypassRoad

SHO ToRewa

BypassRoad

Devgawan

ToSinghpur ToBilaspur

To Panchgawan

Kollari

Kalyanpur

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Chandaniya

NH-43

Bandhwakhurd

ToUmaria

ToKatni [भाग 1

मध्यप्रदेश रा

प्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2400

A

PlanningArea

Shahdol

Km

3.5

VivekanandWard

ChatrasaolWard

ShankarWard

SublushWard AmbedkarWard

GaneshWard

ShyamaPrasadMukharjeeWard

AdarshWard

ShivajiWard

JafurWard SarvodayaWard

MahaveerWard BhuseBandWard

ShastriWind AshokWard

TilakWard KahirWard

DeHedgevurWind

Pi.DeendayalUpadhyayWard

3

WardNoWardName

34 36

32

Legend

21

2.5

SHAHDOL

PlanningAreaBoundary

NationalHighway

2

RallwayLine

VillageBoundary

BypassRoad

OtherMajorRoad

WardBoundary

StateHighway

3.2-BWARDS (AsPerCensus,2011)

1.5

1

ShahanshahWard

KushabhauThakreWard

HanumanWard

BersamadaWard

ShambhuNathWard

RajendraWard

JawaharWard

ChandraSeklurAzadWard35

SatguruWard

TagoreWard

SardarPatelWard

PandeyName

GandhiWard

BhagatSinghWard HarshWard

IndraWard

fobalWard SaraswatiWard

ViratWard PadanidharWard

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Source:NagarPalikaParishad,Shahdol,Census,2011

DistrictShahdol

Scale

WardNo.WardName

00.5

23456789

ToAnuppur

NH-43

Jamul

Jamua

ToKokarhai

Gortara

Kudari

Narsarha

20

ToSinghpur ToBilaspur

BypassRoad

24

Balpurwa 20

A

39

Belha

Chulbandh3

10

To Panchgawan

ShahdolSaukhi

90

38

SH9ToRewa

Sohagpur194

06

Kollari

BypassRoad

Kalyanpur

Devgawan

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Chandantya

NH-43

Bandhwakhurd

ToKatni

ToUmaria 2401

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

3.5.2 जनसंख्या घनत्व

शहडोल निवेश क्षेत्र में सकल जनसंख्या घनत्व मुख्यतः न्यूनतम ढलान युक्त घाटियों एवं समतल क्षेत्र के कारण आवासीय घनत्व मध्यम है । शहर की वार्ड वार जनसंख्या घनत्व का विवरण सारणी 3 - सा -10 में दिया गया है ।

वार्डवार जनसंख्या घनत्व

वार्ड

वार्ड का नाम

3

12

1

1.

बिरसामुंडा वार्ड

राजेन्द्र वार्ड

2

2.

3 शहंशाह वार्ड

3.

4.

4 विराट वार्ड

5

5.

पद्मधर वार्ड

6 पांडवनगर वार्ड

6.

7

7.

कुशाभाउ ठाकरे वार्ड

8 इकबाल वार्ड

8.

सरस्वती वार्ड

9

9.

गाँधी वार्ड

10

10.

11

11.

शंभूनाथ वार्ड

टैगोर वार्ड

12

12.

13 भगत सिंह वार्ड

13.

14

14.

हर्ष वार्ड

चन्द्रशेखर वार्ड

15

15.

सरदार पटेल वार्ड 16

16.

17

17.

सद्गुरू वार्ड

18 इन्द्रा वार्ड

18.

19. 19 हनुमान वार्ड

20 जवाहर वार्ड

20.

21

21.

सुभाष वार्ड

अंबेडकर वार्ड

22. 22

छत्रसाल वार्ड

23. 23

24. 24 श्यामाप्रसाद मुखर्जी वार्ड

सारणी 3 - सा -10

जनसख्या घनत्व

जनसंख्या वर्ष 2011

वार्ड का कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

2

5

9

3025

352.87

34

2040

60.73

37

2783

75.68

64

2551

40.05

61

2397

39.10

26

2290

87.84

41

2154

52.48

51

2603

51.18

112

2608

23.27

67

2501

37.13

144

1819

12.64

86

1735

20.11

121

2549

21.01

51

2136

42.11

54

2108

39.15

28

3075

109.17

24

2565

105.26

69

1398

20.20

121

1527

12.64

161

1808

11.21

164

1196

7.30

145

2617

18.09

53

2971

55.57

56

2819

49.97

46

2330

50.48

पंडित दीनदयाल उपाध्याय वार्ड

25

25.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2402

वार्ड का नाम क्र.

वार्ड क्र.

3 2

शास्त्रीवार्ड

26

26.

अशोक वार्ड

27

27.

गणेश वार्ड 28. 28

शिवाजी वार्ड

29

29.

आदर्श वार्ड

30

30.

विवेकानंद वार्ड 31. 31

महावीर वार्ड 32. 32

33

33.

भुईबांध वार्ड

34 डॉ. हेडगेवार वार्ड 34.

तिलक वार्ड 35. 35

36 कबीर वार्ड 36.

शंकर वार्ड

37

37.

जफर वार्ड

38

38.

सर्वोदय वार्ड

39

39.

योगः-

जनसंख्या घनत्व

जनसंख्या वर्ष 2011

वार्ड का कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

5

2

73

1215

16.66

243

1536

6.31

40

3424

84.70

21

3536

170.96

60

2900

48.19

66

1985

30.11

194

1542

7.94

145

1675

11.56

39

1134

28.90

201

1230

6.12

129

2508

19.37

51

2134

42.01

48

2444

51.40

18

1813

102.38

44

86681

1972.90

स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011 एवं नगर पालिका शहडोल (म.प्र. )

3.5.3 जनसंख्या लिंगानुपात

शहडोल नगर पालिका का औसत लिंगानुपात 954 है । वार्ड क्रमांक 9 का लिंगानुपात सबसे अधिक लगभग 1179 एवं सबसे कम लिंगानुपात 719 वाला वार्ड कमांक 10 है । वार्डवार लिंगानुपात का विवरण सारणी 3 - सा -11 में दिया गया है ।

वार्डवार जनसंख्या लिंगानुपात

क्र.

जनसख्या लिंगानुपात (1000 पुरूष पर महिला)

2

1

<800

1.

800-900

2.

900-1000

3.

सारणी 3- सा -11

वार्ड क्रमांक

कुल वाडौँ कीसंख्या

4

3

1

10

4

1, 15, 12, 4

26

20, 8 , 21, 18, 31 , 32 , 17, 7, 6, 11, 26, 13, 34,25 , 23, 19, 27, 22, 3, 33 , 2, 24, 14, 30, 2403

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

PlanningArea

Shahdol

Km

3.5

SHAHDOL

Legend

22.53

MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

NationalHighway

RallwayLine

StateHighway

OtherMajorRoad

100-150

150-200

50-100

Source:CensusofIndia,2011

1.5

<50

>200

--VillageBoundary

PopulationDensity(Person/Hectare)

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

DistrictShahdol

00.5

3.3(A)-WARDWISEPOPULATIONDISTRIBUTION

ToAnuppur

Jamui

NH43

Jamua

ToKokar arhai

Gortara

Kudari

22

ToSinghpur ToBilaspur

BypassRoad Kotma

MatniNarsarha

Saukhi21

Beiha

Bhuibanc

To Panchgawan

NH

ToRewa

28

6HS

Schagpur

Kollari

BypassRoad

Kalyanpur

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Devgawan,

NH43

Chandanlya

Bandhwakturd

ToKatni

ToUmaria भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2404

A

PlanningArea

Shahdol

Km

3.5

3

2.5

SHAHDOL

Legend

2

PlanningAresBoundary

RailwayLine

NationalHighway

VillageBoundary

OtherMajorRoad

StateHighway

100-150

150-200

50-100

Source:CensusofIndia,2011

Shahdol

<50

>200

PopulationDensity(Person/Hectare)

11.5

----MunicipalAreaBoundary

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

0.5

Scale DistrictShahdol

0

3.3(B)-WARDWISEPOPULATIONDISTRIBUTION

عليمة

30.18

ToAnuppurAcalat

Jamui

NH43

Jamua

ToKo Kokarhai

Gortara

Kudart

Kotma

29 Nantatha

ToSinghpur ToBilaspur

BypassRoad

Balpurw

Saukhi28

39

Belha

16

Bhuibandh

To Panchgawan

15

SHN

14

5

38

ToRewa

Shaban

07

6HS

02

Sohagpur

60

03

Kollari

BypassRoad

Kalyanpur

Devgawan

manemaledesmaherwewere DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

NH43

Chandaniya

Bandhwakburd

ToKatni

ToUmaria 2405

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

A

PlanningArea

Shahdol

Km

3.5

3

Low

High

SHAHDOL

Legend

MunicipalAreaBoundary

900-1000

PlanningAreaBoundary

800-900 NationalHighway

RallwayLine

VillageBoundary

StateHighway

OtherMajorRoad

Source:CensusofIndia,2011

<800

1.522.5

>1100

hahdol

3.4WARDWISESEXRATIO

SexRatio(Femalesper1000Male)

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

DistrictShahdol

Scale 00.51

ToAnuppur

Jamui

NH43

nua

ToKokarhai

Gortara

Kudari

Kotima

ToSinghpur ToBilaspur

BypassRoad

Saukhi

3

Belha

SHN To Panchgawan

ToRewa

স

SHO

Sohagpur

Kollari

BypassRoad

Kalyanpur

Devgawah NH43

Chandaniya

Bandhwakburd

☐DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToKatni

ToUmaria [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2406

वार्ड क्रमांक

क्र.

जनसंख्या लिंगानुपात (1000 पुरुष पर महिला)

2

1

4.

>1100

5

स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011

3.5.4 शिशु जनसंख्या

कुल वार्डों की संख्या

4 3

28, 16

1 29

2 9,5

34 योग

शहडोल में शिशु जनसंख्या प्रतिशत वार्ड क्रमांक 20 में सबसे अधिक एवं वार्ड क्रमांक 31 में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम प्राप्त हुआ है । अन्य वार्डों में शिशु जनसंख्या के प्रतिशत का विवरण सारणी 3- सा -12 में दर्शाया गया है ।

वार्डवार शिशु जनसंख्या प्रतिशत

क्र.

शिशु जनसंख्या (0-6) प्रतिशत

2

1

>20

1

15-20

2

3

सारणी 3- सा-12

वार्ड क्रमांक

कुल वार्डों की संख्या

4

3

1

20

8

8, 15, 16, 17 , 24, 25, 26, 27

9

4, 6, 7, 10, 13 , 14, 18 , 19, 23

10-15

5-10

4

10

2, 3, 9, 11, 12, 28, 29, 32, 33, 34

<5

5

स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011

3.5.5 शिशु लिंगानुपात

6

1, 5, 21, 22, 30, 31

34

योग

शहडोल शहर का लिंगानुपात 954 है , नगर पालिका क्षेत्र का जनसंख्या लिंगानुपात 954 है जबकि शिशु श्रेणी में यह अनुपात 938 है । वार्ड क्रमांक 5 , 15 , 20 , 22, 33 का लिंगानुपात सबसे अधिक एवं सबसे कम लिंगानुपात वाला वार्ड क्रमांक 9 , 10 , 26 हैं । , जिसका विवरण सारणी 3 - सा -13 में दिया गया है ।

2407

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

वार्डवार शिशु जनसंख्या लिंगानुपात

सारणो 3-सा-13

कुल वाडों की संख्या वार्ड क्रमांक

क्र. शिशु जनसंख्या (0-6) लिंगानुपात

2

1

1.

4

3

3

9, 10, 26

<700

2.

700-800

7

13 , 14 , 19, 24 , 23, 30, 28

3.

800-900

11

2, 3 , 4 , 11 , 7 , 8 , 29, 34 , 21, 18, 32

4.

900-1000

8

1, 31 , 12 , 6 , 25 , 27 , 16 , 17

5

>1000

5

5, 15 , 33 , 20 , 22

स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011

34

योग

3.5.6 अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या

शहडोल जिले में अनुसूचित जाति - जनजाति जनसंख्या कुल जनसंख्या से अनुक्रम में 16.80 प्रतिशत है । उक्त जनसंख्या संपूर्ण नगर में वितरित है, किन्तु वार्ड क्रमांक-4, 13 , 14 , 16 , 20 , 24, 8 में सबसे कम एवं वार्ड क्रमांक 31 , 2 , 17, 33 में सबसे अधिक है । अनुसूचित जाति- जनजाति का विवरण सारणी 3 - सा-14 में दिया गया है ।

वार्डवार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या

क्र. अनुसूचित जाति/ जनजाति जनसंख्या प्रतिशत

2

1.

<10

1.

10-20 2.

20-30 3.

30-40 4.

>40 5

स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011

सारणी 3- सा-14

वार्ड क्रमांक

कुल वाडों की संख्या

4 3

7 4, 13, 14, 16, 20, 24, 8

10

1, 3, 11, 6, 7, 15, 25 , 26, 21, 23

7

10, 12, 32, 27, 29 , 30 , 22

6

5, 9, 28, 19, 18, 34

4 31, 2, 17, 33

34 योग [ भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2408

Low

High

SHAHDOL

Legend

PlanningArea

Shahdol

MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

RailwayLine NationalHighway

6

OtherMajorRoad StateHighway

10-15

15-20 6-10

>20

Source:CensusofIndia,2011

1.522.533.5

---VillageBoundary

ChildPopulation0-6(Percent)

3.5WARDWISECHILDPAPULATION(0-6)

NAILER

ToKokarhai

1

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

0.5

DistrictShahdol

ToAnuppur

Jamui

NH43

Jamua

Gortara

Kudari

BypassRoad Kotima

Belha

ToRewa

6HS

Solasipur

BypassRoad

Devgawan NH43

22

Narsatha

ToSinghpur ToBilaspur

Saukhi

SHTO Panchgawan

Kollari

lyanpur

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Chandaniya

ToUmaria Bandhwakburd

ToKatni 2409

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

A

PlanningArea

Shahdol

3 3.5 Km

Low

High

SHAHDOL

Legend

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

NationalHighway

900-1000 700-800

VillageBoundary

800-900

StateHighway

OtherMajorRoad

Source:CensusofIndia,2011

1.522.5

<700

>1000

---MunicipalAreaBoundary

1

ChildSexRatio(Femalesper1000Male)

3.6WARDWISECHILDSEXRATIO

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale DistrictShahdol

00.5

ToAnuppur

Jamui

NH43

Jamua

karhai ToKokar

rtara

Kudan

ToSinghpur ToBilaspur

BypassRoad Kotma

To Panchgawan

SH9ToRewa

2

Kollart

Kalyanpur

BypassRoad

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

NH43

Devgawan/

Chandaniya

Bandhwakhurd

ToKatni

ToUmaria [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2410

A

PlanningArea

Shahdol

Km

3.5

Low

2.53

High

SHAHDOL

Legend

2

MunicipalAreaBoundary

PlanningAresBoundary

RailwayLine

NationalHighway

10-20

20-30

30-40

OtherMajorRoad

StateHighway

Source:CensusofIndia,2011

<10

>40

---VillageBoundary

SC/STPopulation(Percent)

3.7WARDWISESC/STPOPULATION

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

District-Shahdol

00.511.5

ToAnuppur

Jamul

NH43

Jamua

ToKokarhai

Gortara

Kudari

ToSinghpur ToBilaspur

BypassRoad Kotma

MatiNaman

Balpurwa

24 Saukhi21

باد

To Panchgawan

CPS HN

ToRewa

SAS

Sohag

Kollari

BypassRoad

Kalyanpur

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Devgawan NH43,

Cliandanlya

Bandhwakb

ToKatni

ToUmaria 2411

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

3.5.7 साक्षरता

शहडोल नगर पालिका क्षेत्र में साक्षरता दर 75 प्रतिशत है । शहर के वार्ड क्रमांक 31 में साक्षरता दर सबसे कम 62 प्रतिशत है एवं वार्ड क्रमांक- 9 में सबसे अधिक लगभग 90 प्रतिशत पायी गई है । साक्षरता का विवरण सारणी 3 - सा-15 में दिया गया हैं ।

वार्डवार साक्षरता प्रतिशत

सारणी 3- सा-15

वार्ड क्रमांक

साक्षरता प्रतिशत क्र.

2

1

<65

1.

65-70 2.

70-75

कुल वाडों की संख्या

3

1 31

1 2

3 17, 22, 29

3.

75-80 4.

12

1, 3, 4, 10, 14, 18, 19, 21, 23, 27, 30, 28

80-85 5.

16

6, 8, 32, 34, 15, 33 , 24, 12, 26, 25, 7 , 20, 16, 13, 11 , 5

>85

6.

स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011

3.5.8 कार्यशील जनसंख्या

1 9

34 योग

शहडोल नगर की कुल जनसंख्या में श्रमिकों / कार्य सहभागिता की संख्या के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वर्ष 2011 की जनसंख्या में से कितने प्रतिशत व्यक्ति विभिन्न कार्यकलापों एवं व्यवसायों में संलग्न कर जीविकोपार्जन कर रहे हैं तथा सबसे अधिक कार्य सहभागिता का प्रतिशत वार्ड क्रमांक- 16, 18 , 17, 19 , 26, 31 एवं सबसे कम प्रतिशत वार्ड क्रमांक-9, 5, 4, 10, 23, 13 , 28 , 14 , 29 , 7 में प्राप्त हुई है । वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार नगर की व्यावसायिक संरचना सारणी निम्नानुसार है । वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार नगर की कार्यशील जनसंख्या का विवरण सारणी 3- सा-16 में दर्शाया गया है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2412

[भाग 1

कार्यशील जनसंख्या (सहभागिता) प्रतिशत

क्र.

कार्य सहभागिता प्रतिशत

2

1

>30

1.

सारणी 3- सा-16

वार्ड क्रमांक

कुल वाडौँ की संख्या

3

6

4, 5, 7, 9, 10 , 13 , 23 , 28, 14, 29

30-35

2.

18

30, 11 , 3 , 34 , 12, 33, 32, 1, 22, 15 , 24, 8 , 2 , 27 , 21 , 6 , 20, 25

>35

3.

6

16 , 17, 18 , 19, 26, 31

स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011

3.5.9 जनसंख्या परिवर्तन

34

योग

शहडोल निवेश क्षेत्र की जनसंख्या

शहडोल निवेश क्षेत्र की जनसंख्या में शहडोल नगर पालिका परिषद एवं ग्रामों को भी शामिल किया गया है , जिसका विवरण सारणी 3 - सा -17 में दर्शाया गया है ।

शहडोल निवेश क्षेत्र की जनसंख्या

जनसंख्या (2011)

सारणी- 3- सा-17

योग

जनसंख्या निवेश क्षेत्र

ग्रामीण क्षेत्र

नगर पालिका क्षेत्र

1

3

2

102507

15826

86681

स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011

शहडोल निवेश क्षेत्र की जनसंख्या आंकलन हेतु नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या वृद्धि का आंकलन पृथक रूप से किया गया है । नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि के कारण मापदण्ड भिन्न होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र की जनसंख्या वृद्धि दर में भी असमानता होती है ।

नगरीय जनसंख्या परिवर्तन

नगर में जनसंख्या परिवर्तन भिन्न- भिन्न कारणों से होता है । किसी भी नगर की विकास योजना तैयार करने हेतु नगर की जनसंख्या का अध्ययन अत्यावश्यक होता है, ताकि वर्तमान जनसंख्या के आधार पर भावी जनसंख्या का आंकलन कर भविष्य की 2413

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

PlanningArea

Shahdol

2.533.5

Low

High

SHAHDOL

Legend

MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

NationalHighway

RallwayLine

VillageBoundary

OtherMajorRoad

StateHighway

Source:CensusofIndia,2011 65-70

70-76

80-85

75-80

1.5

<65

>85

3.8WARDWISELITERACY

Literacy(Percent)

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

0.5

District-Shahdol

ToAnuppur

Jamui

NH43

ToKokarhai

Gortara

Kudari

22 Narsatha

ToSinghpur ToBilaspur

BypassRoad Kolma

Belha

SAN To Panchgawan

SH9ToRewa

Suhagp

Koilart

BypassRoad

Kalyanpur

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Devgawan NH43.

Chandaniya

Bandhwakbburd

ToKatni

ToUmaria [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2414

A

PlanningArea

Shahdol

Km

3.5

3

Legend

SHAHDOL

MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

30-35

RallwayLine

NationalHighway

StateHighway

OtherMajorRoad

<30

Source:CensusofIndia,2011 >35

--VillageBoundary

1.522.6

1

WorkParticipationRate(%)

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

0.5

3.9WARDWISEWORKPARTICIPATION

District-Shahdol

NUKLEAE

ToAnuppur

Jamul

NH43

Jamua

ToKokarhal

Gortara

Kudari

ToSinghpur ToBilaspur

BypassRoad Koma

To Panchgawan

549ToRewa

Sonapphir

Koilari

BypassRoad

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Devgawan NH43

Chandanlya

Bandhwakturd

ToKatni

ToUmaria 2415

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

आवश्यकताओं हेतु विभिन्न भूमि उपयोग की आवश्यकताओं के प्रस्तावों का निर्धारण किया जा सके । नगर की पिछले दशकों की जनसंख्या सारणी 3 - सा -18 में दर्शायी गयी है ।

शहडोल नगर पालिका परिषद क्षेत्र दशक वृद्धि दर

सारणी- 3- सा-18

दशकीय वृद्धि दर जनसख्या

वर्ष कमांक

2 1

1971 1.

1981 2.

1991 3.

2001 4.

2011 5.

4

3

32236

53.96

49631

21.96 60529

29.90 78625

10.25 86681

स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट है कि शहडोल नगर की दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर वर्ष 1971 से 1981 में सर्वाधिक 53.96 प्रतिशत रही । वर्ष 1991 में दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर 21.96 प्रतिशत तक पाई गई जो वर्ष 2001 में 29.90 प्रतिशत एवं वर्ष 2011 में पुनः घटकर न्यूनतम रही है ।

ग्रामीण जनसंख्या परिवर्तन

ग्रामीण क्षेत्र की पिछले दशकों की जनसंख्या सारणी 3- सा -19 में दर्शायी गयी है ।

ग्रामीण क्षेत्र दशक वृद्धि दर

सारणी- 3 - सा-19

दशकीय वृद्धि दर जनसंख्या

वर्ष कमांक

2 1

1971 1.

1981 2.

1991 3

2001 4

2011 5

4

3

5839

44.15 8417

42.56 11999

7.71 12924

22.45 15826

स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011

3.6 नगर के मुख्य कार्यकलाप

नगर के विकास में प्रमुख कार्यकलापों का महत्वपूर्ण भूमिका होती है तथा भावी विकास एवं नियोजन की पृष्ठभूमि में ये प्रभावी भूमिका निभाते है । नगर के वर्तमान कार्यकलाप , क्षेत्रीय संसाधनों आदि के परिप्रेक्ष्य में नगर के अपेक्षित कार्यकलापों का [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2416

निर्धारण किया जा सकता है । संभागीय मुख्यालय होने के कारण नगर के मुख्य कार्यकलाप निम्नानुसार है :-

সে সুচিত

1. संभाग स्तर के प्रशासनिक केन्द्रों की स्थापना ।

2. शैक्षणिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियों का विकास ।

3. राष्ट्रीय , अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर व्यापार एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास ।

4. औद्योगिक विकास ।

5. कृषि कार्यों को प्रोत्साहन ।

3.7 नगरीय विस्तार

शहडोल निवेश क्षेत्र का नगरीय विस्तार क्रम, अलग-अलग तिथियों पर सुदूर संवेदन प्रणाली के माध्यम से एकत्रित जानकारी के आधार पर किया गया है । मानचित्र में नगर का प्राकृतिक विकास क्रम एवं दिशा स्पष्ट है । प्राकृतिक विस्तार समय एवं क्षेत्रफल सारणी 3- सा-20 में स्पष्ट है ।

नगरीय विस्तार एवं क्षेत्रफल

सारणी 3- सा-20

क्षेत्रफल (हे . में. )

नगरीय विस्तार

क्र.

3

2

1

735

2007 तक

1.

201

2007-2013

2.

381

2013-2021

3.

स्त्रोतः- भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण ।

वर्ष 2007 तक नगरीय गतिविधियां प्रमुखतः शहडोल रेल्वे स्टेशन एवं नगर के मध्य क्षेत्र एवं पुराना बस स्टैण्ड के आस - पास के क्षेत्र में केन्द्रित थी । वर्ष 2007 से 2013 तक नगरीय विस्तार पुराना बायपास मार्ग के आस - पास के क्षेत्र में था । वर्ष 2013 के पश्चात निवेश क्षेत्र में विकास प्रमुख मार्गों तथा ग्राम गोरतरा , नरसरहा, कल्याणपुर एवं कोईलारी में हुआ है ।

3.8 अनुमानित जनसंख्या

3.8.1 नगरीय क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या

नगर की भाबी आवश्यकताओं का निर्धारण मुख्यतः भावी अनुमानित जनसंख्या के आधार पर किया जाता है । नगर की जनसंख्या अनुमानित करने में विभिन्न घटक जैसे नगर की जनसंख्या वृद्धि दर, आर्थिक रूप रेखा , शासन की औद्योगिक नीति आदि को विशेष महत्व दिया जाना आवश्यक है । शहडोल नगर की जनसंख्या का अनुमान उपरोक्त 2417

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

A

PlanningArea

Shahdol

Km

3.5

2.63

SHAHDOL

Legend

2

Waterbody MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

2007-2013(201)

2013-2021(381)

RailwayLine

VillageBoundary

BypassRoad

NationalHighway

OtherMajorRoad

StateHighway

1.5

3.10URBANSPRAWL

Upto2007(735)

1

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal UrbanSprawl(Areainha)

Source:SatelliteImageofGoogleEarth2007. Earth2007,IRSLISS-III2013,

DistrictShahdgl/

00.5

ToAnuppur

Jamui NH43

Jamua

ToKokarhal

Gortara

Mudari

ToSinghpur ToBilaspur

BypassRoad

anibandh

Belha

STS HN To Panchgawan

ahdol

Sohagi

SH9ToRew

BypassRoad

Kalyanpu

Devgawan

HN

Chandanlya

Bandhwakhurd

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal swimewhenwinherwhosnaturewarmwiwearewaxmovetherearemixe

ToKatni

ToUmaria [भाग 1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2418

Legend

SHAHDOL

CommunityTollet

MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

NationalHighway

VillageBoundary OtherMajorRoad

StateHighway

3.11EXISTINGCOMMUNITYTOILET

res

ToKokarhai

A

PlanningArea

Shahdol

Km

3.5

Source:GroundVerification

1.522.63

1

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

0.5

District-Shahdol

قديمة

ToAnuppur

Jamui

NH-43

Janua

Gortara

B

Kudari

Katma

BypassRoad

Narsarha

ToSinghpur ToBilaspur Saukhi

Balpurw

Belha

ToRewa

Sohagy SH-9

BypassRoad

Devgawan,

NH-43, Blimibandh

NH-543 To Panchgawan

Koitari

lyanpur

Chandaniya

ToUmaria Bandhwakliurd

ToKatni

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal withersweredamwaswarwatermalbennownworstmalenabenwinmahermanwome 2419

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

बिंदुओं को ध्यान में रखते हुये तथा क्षेत्रीय महत्व आदि को भी दृष्टिगत रखते हुये किया गया है । शहडोल नगर में दशकीय वृद्धि के आधार पर वर्ष 2021 , 2031 एवं 2035 की जनसंख्या का आंकलन निम्नानुसार गणितीय पद्धतियों से किया गया है, जिसे सारणी 3- सा-21 में दर्शाया गया है ।

शहडाल नगर पालिका परिषद क्षेत्र जनसंख्या का आंकलन

सारणी 3- सा-21

2035

2021

2031

क्र.

जनसंख्या अनुमानित पद्धति

5

3

2

1

113445

108910

97702

1. वृद्धिशील वृद्धि पद्धति (Incremental Increase Method )

112685

108351

97516

अंकगणित वृद्धि पद्धति (Arithmetic Progression Method )

2.

213290

188672

138975

3. ज्यामितिय वृद्धि पद्धति ( Geometric Progression Method )

207949

179729

124816

घातांकीय वृद्धि पद्धति ( Exponential Increase Method)

4.

3.8.2 ग्रामीण क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या

शहडोल विकास योजना 2035 में सम्मिलित ग्रामों की कुल जनसंख्या का आकलन निम्नानुसार गणितीय पद्धति द्वारा किया गया है, जिसे सारणी 3 - सा-22 में दर्शाया गया है ।

ग्रामीण क्षेत्र जनसंख्या का आंकलन

सारणी 3 - सा-22

2035

2031

2021

क्र.

जनसंख्या अनुमानित पद्धति

4

5

3

2

1

22259

21144

18431

1. वृद्धिशील वृद्धि पद्धति (Incremental Increase Method )

21818

20820

18323

2. अंकगणित वृद्धि पद्धति (Arithmetic Progression Method )

26287

24287

19605

3. ज्यामितिय वृद्धि पद्धति ( Geometric Progression Method )

28787

26055

20306

घातांकीय वृद्धि पद्धति ( Exponential Increase Method )

4.

3.8.3 निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या

शहडोल निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या (वर्ष 2035)

सारणी 3- सा-23

2035 क्र.

जनसंख्या अनुमानित पद्धति

3

2

1

135704

1. वृद्धिशील वृद्धि पद्धति (Incremental Increase Method )

134504

2. अंकगणित वृद्धि पद्धति (Arithmetic Progression Method ) [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2420

2035 जनसंख्या अनुमानित पद्धति

2

1

213290 ज्यामितिय वृद्धि पद्धति (Geometric Progression Method )

3.

236735 घातांकीय वृद्धि पद्धति ( Exponential Increase Method )

4.

शहडोल विकास योजना-2035 की कुल जनसंख्या का आंकलन सभी चारों गणितीय पद्धति अनुसार किया गया है । इसमें से घातांकीय वृद्धि पद्धति आंकलन अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या 236735 अनुमानित की गई है । जबकि अंकगणितीय वृद्धि पद्धति से सबसे कम जनसंख्या 134504 अनुमानित की गई है ।

Population Projection

250000

200000

150000

100000

50000

0

3025

2031

2021

Arithmetic Progression Method

Incremental Increase Method

Exponential Increase Method

Geometric Progression Method

संभागीय मुख्यालय होने के साथ ही जिले में स्वास्थ्य एवं शैक्षणिक सुविधाओं का विकास होने के कारण भविष्य में नगर की जनसंख्या में वृद्धि होने की संभावना को दृष्टिगत रखते हुये शहडोल विकास योजना-2035 के लिए निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 2.50 लाख अनुमानित की गई है ।

3.9 गंदी बस्तियाँ

मूलभूत नियम सेवा - सुविधाओं रहित क्षेत्र जहाँ पर अस्वास्थ्यकर परिस्थितियाँ विद्यमान हो, उन क्षेत्रों को गंदी बस्ती क्षेत्र कहा जाता है । नगर पालिका परिषद शहडोल में अधिसूचित गंदी बस्तियों की संख्या 9 हैं, जिसमें 7406 व्यक्ति निवास करते हैं ।

3.10 आवासीय इकाईयों की भावी आवश्यकता

आवासीय इकाईयों की भावी आवश्यकताओं का अनुमान भावी जनसंख्या , परिवार का आकार तथा वर्तमान एवं भावी आर्थिक, सामाजिक परिस्थिति आदि पर आधारित होता है । वर्ष 2011 की जनंसख्या के अनुसार नगर के अंतर्गत 86681 व्यक्ति 17833 परिवारों में निवास करते है । इस आधार पर परिवार का आकार 4.86 व्यक्ति आता है । अतः परिवार 2421

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

का आकर 4.8 व्यक्ति के मान से वर्ष 2021 में 26041 परिवार नगर पालिका क्षेत्र अंतर्गत निवास करते हैं ऐसा अनुमानित है । भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण अनुसार नगर के अंतर्गत 21979 आवास स्थित हैं । इस आधार पर प्रति आवास व्यक्तियों की औसत संख्या 5.69 प्राप्त होती है । प्रत्येक परिवार को एक स्वतंत्र आवास की आवश्यकता के मान से 4,068 आवासों की कमी के साथ परिवार का आकार बड़ा परिलक्षित होता है । इसका प्रमुख कारण संयुक्त परिवार एवं परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होना है ।

नगर में गंदी बस्ती क्षेत्रों में नगरपालिका के सर्वेक्षण के आधार पर कुल 1415 झुग्गी-झोपड़ियाँ , गंदी बस्ती क्षेत्रों में पाई गईं । जिसमें से 70 प्रतिशत पुर्ननिर्माण की आवश्यकता है । इसकी विस्तृत जानकारी सारणी 3 - सा-24 में दर्शित है ।

आवासीय इकाईयों की कमी (वर्ष 2021 )

विवरण क्र.

सारणी 3- सा-24

कुल संख्या

2

1

वर्ष 2021 में कमी 1.

पुनस्थापना का प्रतिशत

आवास इकाईयों की कमी

5 4

3

4,068

2,380 80

2975

कच्चे मकान 2.

3.

झुग्गी झोपड़ियाँ

योग

991 70

1415

7,439

स्त्रोतः- नगर पालिका शहडोल / नगर तथा ग्राम निवेश

उपरोक्त आंकलन के अनुसार शहडोल नगर में 2021 में लगभग कुल 7,439 आवासों की कमी अनुमानित है । वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या 2.50 लाख के लिए आवासों की आवश्यकता एवं अतिरिक्त परिवारों का विवरण सारणी 3 - सा-25 में दर्शाया गया है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2422

अनुमानित परिवारों की संख्या एवं आवास आवश्यकताएँ

विवरण क्र.

2

1

1. जनसंख्या

2. अतिरिक्त जनसंख्या

औसत परिवार का आकार

3.

वर्ष 2035 में अतिरिक्त परिवार 4.

5.

सारणी 3 - सा-25

2035 2021

(अनुमानित)

3

2,50,000 1,50,000

4.5 4.8

22222

20000 वर्ष 2035 में 90 प्रतिशत परिवारों को आवास की आवश्यकता

6.

27,439 7,439

वर्ष 2022 की आवासीय कमी शामिल करते हुए आवश्यकता

कुल आवास आवश्यकता

स्त्रोतः- नगर तथा ग्राम निवेश ।

27,439

वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार परिवार का औसत आकार 4.86 है । अनुमानित है कि वर्ष 2035 में यह 4.50 व्यक्ति तक पहुँच जायेगा । उक्त अध्ययन के आधार पर वर्ष 2021 में आवासों की कमी को सम्मिलित कर एवं वर्तमान में निर्मित अतिरिक्त आवासों की संख्या घटाकर अनुमानित जनसंख्या के आधार पर वर्ष 2035 तक 27,439 नवीन आवासों की आवश्यकता होगी । आवासीय विकास को बढ़ावा देने के लिए कुछ नीतिगत पहल आवश्यक हैं, जो निम्नानुसार हैं:

1. भूमि विकास को बढ़ावा देने हेतु सार्वजनिक अभिकरणों को गतिशील एवं समन्वित करना आवश्यक होगा । भूमि विकास के लिए राज्य शासन की नीतियों पर आधारित भू- स्वामियों, भूमि विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों एवं हितग्राहियों की भागीदारी आवश्यक है ।

2. नगर स्तर के अधोसंरचना एवं सार्वजनिक सुविधाओं के विकास के लिए भूमि तथा अन्य संसाधनों का राज्य शासन की नीति के तहत निर्धारण हो ।

3. निजी एवं सामुदायिक संस्थाओं द्वारा भूमि के विकास हेतु किए जा रहे प्रयत्नों को बढ़ावा देना ।

4. भूमि के पुर्नउपयोग को सम्मिलित करते हुए आवास हेतु भूमि की सरल / सतत् आपूर्ति बनाए रखने हेतु नीतियों को बढ़ावा देना ।

5. रहवास हेतु नियोजन एवं विकास के मापदण्डों का पुनर्विलोकन (घनत्व , आच्छादित क्षेत्र, सीमांत खुला क्षेत्र, फर्शी क्षेत्रानुपात, भूमि विभाजन मापदण्ड) , जिससे भूमि उपयोग एवं रहवास निर्माण के समय ऊर्जा उपयोग में कमी , तथा भूमि की उपयोग क्षमता एवं लागत अनुकूल लक्ष्य की प्राप्ति हो ।

2423

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

3.11 भैतिक अधोसंरचना

वर्ष 2035 तक शहडोल निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 2.50 लाख तक पहुँचना अनुमानित है । नगर अधोसंस्चना के घटकों का विकास जैसे जल प्रदाय , निकासी नालियाँ तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को इस प्रकार प्रस्तावित किया जाना है, जिससे नगरवासियों को स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराया जा सके । इसके अतिरिक्त नगर विकास योजना, वृहद् पर्यावरणीय प्रबंध योजना तथा नगरीय जल प्रदाय एवं पर्यावरणीय सुधार योजना के प्रस्ताव भी यथा आवश्यक उचित सुधारों के साथ इस विकास योजना में समाविष्ट किया जाना है ।

3.11.1 जल प्रदाय

वर्तमान में निवेश क्षेत्र के समीप बहने वाली सरफा नदी पर बना बांध जल प्रदाय का प्रमुख स्त्रोत है । सरफा नदी शहडोल से 15 कि.मी. की दूरी पर स्थित है जो नगरवासियों की जल आवश्यकता की पूर्ति का मुख्य स्त्रोत है । यहां से सरफा में 2 जल उपचार संयत्र स्थित है जिनकी क्षमता 12.00 एम ० एल ० डी० एवं 2.50 एम० एल ० डी० है । नगर में वर्तमान में लगभग 9.6 एम ० एल ० डी० पानी का ( दिन में दो बार) वितरण किया जाता है । नगर में कुल 39 वॉर्डों में 11 शिरोपरी टंकियाँ हैं । नगर पालिका क्षेत्र में 5038 कनेक्शन के द्वारा 6.39 एम.एल.डी. जल प्रदान करता है । इसके अतिरिक्त नगर में 810 हैण्डपम्प हैं , जिनके माध्यम से नगरवासियों की जल आवश्यकता की पूर्ति होती है ।

नगर में स्थित तालाबों का गहरीकरण कर जल संग्रहण करने तथा प्रचलित प्रणालियों से वर्षा पानी की हार्वेस्टिंग करना आवश्यक होगा । जिससे जल संरक्षण कर भूमि जल स्तर को बढ़ाया जा सके ।

मांग का आकलन एवं जल प्रदाय स्त्रोत (Demand & Gap Analysis ) केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण यांत्रिकी संगठन की जल प्रदाय एवं उपचार हेतु जारी निर्देशिका में यह सुझाव दिया गया है कि उन बड़े शहरों में जहां जल प्रदाय व्यवस्था अस्तित्व में हो या बनाई जाने वाली हो वहां प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन 150 लीटर पानी प्रदाय किया जाना चाहिए । राष्ट्रीय बिल्डिंग संहिता, जल प्रदाय की आधारभूत आवश्यकता निकासी एवं स्वच्छता प्रबंध संहिता (आई.एस.: 1172-1983 ) में न्यूनतम 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल प्रदाय ऐसे सभी निवासियों के लिये जहां मल निकासी के लिये पूर्ण तेज बहाव (फ्लस) व्यवस्था हो, किये जाने का अनुमोदन किया गया है ।

अतः 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल प्रदाय हेतु निम्नानुसार जल आपूर्ति की आवश्यकता होगी:-

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2424

जल आपूर्ति आकलन

क्र

जनसंख्या

वर्ष

सारणी 3- सा-32

कुल जल आपूर्ति मात्रा (एम.एल. डी. में)

जल आपूर्ति मात्रा (ली. प्रति व्यक्ति प्रति दिन)

3

1 2

135

102507

1. 2011

135

250000

2035

2.

स्त्रोतः- नगर तथा ग्राम निवेश ।

5

13.84

33.75

शहडोल नगर में जल प्रदाय हेतु 19.25 एम.एल.डी. का शोधन संयंत्र लगाया जाना प्रस्तावित है ।

जल वितरण व्यवस्था 3.11.1.2

वर्ष 2035 तक पर्याप्त प्रदाय दबाव सहित नगर की 100 प्रतिशत जनसंख्या को पाईप द्वारा जल प्रदाय व्यवस्था में सम्मिलित किया जाना प्रस्तावित है । वर्तमान में नगर की 22.92 प्रतिशत जनसंख्या को ही पाईप द्वारा जल प्रदाय उपलब्ध है । वर्तमान की अवरोधित जल प्रदाय व्यवस्था के स्थान पर सुरक्षित एवं पीने योग्य गुणवत्ता वाले जल की निरंतर जल प्रदाय व्यवस्था सुनिश्चित किया जाना प्रस्तावित है ।

पेयजल के दुरूपयोग का रोकने तथा प्रदाय व्यवस्था में उच्चतर उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए सेवा मीटर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है । इसके अतिरिक्त जब तक उन्हें जल के वास्तविक उपयोग पर आधारित न किया जावे, जल दरों की व्यवस्था किया जाना आवश्यक है ।

3.11.2 जल - मल निकास एवं उपचार

नगर पालिका परिषद शहडोल के अनुसार वर्ष 2022 में 8.6 एम. एल. डी. जल- मल उत्पन्न होता है, मल उपचार हेतु नगर में सैप्टिक टैंक , पिट शौचालय एवं सार्वजनिक शौचालय हैं । इनके अतिरिक्त नगर में 6 सार्वजनिक शौचालय भी हैं, जो पे एंड यूज की तर्ज पर संचालित हैं । यह सार्वजनिक शौचालय हेतु मात्र 5 / - रूपये प्रति व्यक्ति दर से शुल्क लिया जाता है।

घरेलू मल निकासी हेतु सेनेटिरी नालियाँ तथा वर्षा जल की निकासी हेतु वर्षा जल प्रवाह नालियाँ पृथक- पृथक उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है । शहर में निकासी व्यवस्था हेतु निम्नलिखित दृष्टिकोण बनाए गए हैं: - 2425

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

1. 100 प्रतिशत नगर को सम्मिलित करती हुई नाली व्यवस्था ।

2. जल निकासी व्यवस्था का निर्धारण तथा सेवाओं पर निगरानी ।

3. अपशिष्ट जल के प्रबंधन हेतु उपचारण , पुर्नचक्रीकरण व पुनः उपयोग ।

4. वाणिज्यिक स्थानों , बगीचों तथा लोक स्थानों पर सुव्यवस्थित सशुल्क शौचालय ।

5. पर्यटकों की सुविधा हेतु चलित - शौचालय अथवा स्वच्छ आधुनिक (मॉड्यूलर) / जैविक शौचालय की व्यवस्था ।

6. जन सामान्य हेतु उक्त सभी व्यवस्थाएँ आर्थिक रूप से वहन किए जाने योग्य होना आवश्यक है ।

3.11.2.1 अपशिष्ट जल प्रवाह

अपशिष्ट जल प्रवाह की दर जनसामान्य को प्रदाय की गई जल की दर तथा भू- जल रिसावों की दर पर निर्भर करती है । सामान्य व्यवहार के अनुसार अनुमानतः जल उपभोग का 80 प्रतिशत अपशिष्ट जल प्रवाह में परिवर्तित होता है । सामान्यतः अधिकांश क्षेत्र में पाईप लाईनों का स्तर भूमि जल स्तर के ऊपर होना प्रस्तावित है और इसलिए भूमि जल रिसाव को अनदेखा कर दिया जाता है । भूमि जल रिसाव के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट वैज्ञानिक तथा तकनीकी अध्ययन अनुसार तैयार किया जाना प्रस्तावित है, जिससे जल संसाधन का अधिकतम संरक्षण किया जा सके ।

सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट

शहडोल नगर में अपशिष्ट जल प्रबंधन/ उपचार के लिए ग्राम सोहागपुर में एक सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट तथा 5 पंपिग स्टेशन प्रस्तावित है । वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या 2.50 लाख के लिए 27.00 एम.एल.डी. अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र की आवश्यकता होगी ।

3.11.3 वर्षा जल निकासी

शहडोल शहर में औसतन वार्षिक वर्षा 1131.40 मी.मी. होती है, वर्षा का जल प्राकृतिक रूप से बहता हुआ नालियों / नालों से होता हुआ मुड़ना नदी में मिल जाता है । जल निकास की समुचित व्यवस्था के अभाव में नगर का निचला क्षेत्र वर्षाकाल में जलमग्न हो जाता है । वर्षा जल के साथ नगर का कूड़ा- कचड़ा प्रवाहित होकर नालियों एवं नालों के संकरे भाग में जमा हो जाता है, जिससे प्रवाह अवरुद्ध हो जाने के कारण आस - पास का क्षेत्र जलमग्न होने से अप्रिय स्थिति निर्मित हो जाती है ।

शहर की नालियों तथा प्राकृतिक नालों को सुदृढ़ किया जाना, जल निकासी की व्यवस्था के लिए आवश्यक है । नालियों एवं प्राकृतिक नालों की निरन्तर सफाई , तथा प्राकृतिक नालों के आसपास के जल ग्रहण क्षेत्र में वृक्षारोपण भी जल प्रदूषण को रोकने हेतु प्रस्तावित है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2426

3.11.4विद्युत प्रदाय

[ भाग 1

वर्तमान में शहडोल नगर में मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी द्वारा अमरकंटक विद्युत केन्द्र एवं बिरसिंहपुर पाली पावर प्लांट आदि स्थानों से 33 के.वी. 11 के. वी. व एल.टी. लाईन द्वारा कमशः 62 कि.मी. लंबी विद्युत लाइन से आपूर्ति की जाती है । इसके बावजूद भी वर्तमान स्थिति में विद्युत की कमी बनी रहती है जिसके लिए आपूर्ति में वृद्धि एवं सुधार की आवश्यकता है । सारणी 3 - सा -27 में क्षेत्र की विद्युत खपत दर्शाई गई है । शहडोल नगर पालिका अंतर्गत नगरीय क्षेत्रों में विद्युत की माँग 47.2 मेगावाट है जो कि प्रदाय की जा रही है । इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत कनेक्शन एवं खपत तालिका में दर्शाई गई है ।

विद्युत खपत

सारणी 3- सा-27

योग

अन्य

औद्योगिक कृषि

वाणिज्यिक

प्रकार

आवासीय

3.

2.

1.

273

2729

विद्युत कनेक्शन

49036

262698

विद्युत खपत (KWH)

7.

6.

5.

4.

3570 421 88

59

506159

12549

140305

41601

स्त्रोतः मध्यप्रदेश पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड, कार्यालय शहडोल ।

3.11.5 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

स्वच्छ भारत मिशन की भारत में सफल शुरूआत एवं क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप नगर में घर से कचरा एकत्रित करने की सुविधा उपलब्ध है । ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन तंत्र प्रणाली के अंतर्गत् पुनर्चक्रीकरण प्रणाली अपनायी जा सकती है, जो स्थानीय संस्थाओं के आय का स्त्रोत सिद्ध होगी । पुनर्चक्रीकरण प्रणाली द्वारा ठोस अपशिष्ठ, कागज, लोह धातु, कांच, रबर, प्लास्टिक जैसे उत्पादों को पृथक कर विभिन्न उद्योगों द्वारा पुनः उपयोग में लिया जा सकता है । इस प्रकार छोटे उद्योगों की स्थापना सुदृढ़ होगी तथा क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेगे । ठोस अपशिष्ठ के अन्य शेष अंशों का उपयोग ऊर्जा एवं जैविक खाद उत्पादों में किया जा सकता है, जो आसपास के ग्रामीण कृषि क्षेत्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा ।

शहडोल नगर में वर्ष 2020-21 के अनुसार प्रतिदिन 20.87 टन कचरा घरों से इकट्ठा किया जाता है । कंचरा इकट्ट्ठा करने हेतु शहडोल नगर अंतर्गत डोर- टू-डोर कलेक्शन प्रक्रिया अपनाई जाती है एवं नगर पालिका परिषद द्वारा खुले में निष्पादन किया जाता है । ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु परिषद में 180 व्यक्तियों का दल कार्यरत है एवं 15 टिपर, 02 डम्पर तथा 40 ट्राईसिकल का उपयोग किया जाता है ।

2427

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

A

PlanningArea

Shahdol

Km

0.5

Legend

RailwayLine

NationalHighway

VillageBoundary

OtherMajorRoad

StateHighway

ATM

SHAHDOL 3.12EXISTINGATM

Source:GroundVerification

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale DistrictShahdol

0 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

2428

3.12 सामाजिक अधोसंरचना

3.12.1 शासकीय कार्यालय

शहडोल, संभागीय मुख्यालय होने से यहाँ अधिकांश संभाग एवं जिला स्तरीय कार्यालय स्थित हैं । अधिकांश कार्यालयों के पास अपना स्वयं का भवन है तथा शेष कार्यालय किराए के भवनों में कार्यरत हैं , जो शहर के अलग - अलग भागों में बिखरे हुए हैं ।

3.12.2 स्वास्थ्य सुविधाएँ

शहडोल नगर के मध्य क्षेत्र में जिला स्तर पर 02 शासकीय चिकित्सालय कार्यरत है । नगर के भावी जनसंख्या के स्वास्थ्य लाभ की दृष्टि से चिकित्सालय परिसर के पास पर्याप्त स्थल उपस्थित नही है अतः सर्व सुविधायुक्त एवं आधुनिक उपकरणों के परिपूर्ण ग्राम कुदरी में चिकित्सा महाविद्यालय की स्थापना की गई है । इसके अतिरिक्त नगर में 01 जिला चिकित्सालय , 01 आयुष अस्पताल, 29 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, 07 सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, 257 उप स्वास्थ्य केन्द्र जिनमें कुल 445 बिस्तर उपलब्ध हैं । 194 नर्से एवं 76 चिकित्सक इनमें कार्य संपादित करते हैं ।

3.12.3 शैक्षणिक संस्थाएँ

पॉलीटेक्निक महाविद्यालय एवं पाण्डव नगर स्थित शासकीय इंदिरा गाँधी महिला महाविद्यालय के पास पर्याप्त स्थल उपलब्ध है , आदि संचालित है, जिनके पास इस उपयोग हेतु निर्धारित मापदण्ड के अनुरूप स्थल उपलब्ध नही है । नगर विभिन्न असुविधाजनक स्थानों में संचालित अशासकीय महाविद्यालयों को वर्तमान विकसित क्षेत्र के बाहर स्थानांतरण करना प्रस्तावित है ।

शहडोल में उच्च स्तरीय शासकीय तकनीकि महाविद्यालय ग्राम छतवई में निर्मित एवं चिकित्सा महाविद्यालय ग्राम कुदरी एवं कोटमा में निर्मित किया गया है । समय समय पर प्रतिभावान छात्रों की असुविधाओं एवं आर्थिक मितव्ययिता को ध्यान में रखते हुए प्रबुद्ध नगरवासियों द्वारा जनसंख्या के अनुपात पर महाविद्यालयों की मांग की जा रही है । अतः भावी विकास की दृष्टि से नगर से लगकर नगर के बाहर की ओर महाविद्यालय प्रस्तावित किया जाना है ।

3.12.4 श्मशान घाट एवं कब्रिस्तान

वर्तमान विकसित क्षेत्र के अंतर्गत संचालित कब्रिस्तान एवं श्मशान घाट को यथावत बनाये रखना प्रस्तावित है । जब तक कि जनसामान्य की मांग पर उचित कारण से अन्यत्र स्थानांतरित करने की स्थिति न बनें । कब्रिस्तान/ श्मशान घाट के समीपस्थ शासकीय भूमि उपलब्ध होने पर उसका विस्तार किया जा सकता है । नये कब्रिस्तान / श्मशान घाट कृषि उपयोग के अंतर्गत अनुज्ञेय होंगे । इनके स्थल का चयन जनसामान्य की मांग पर कलेक्टर एवं स्थानीय निकाय द्वारा किया जावेंगा ।

2429

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

3.12.5 अग्निशमन सेवा केन्द्र

नगर पालिका परिषद शहडोल का एक अग्निशमन केन्द्र नगर पालिका परिषद परिसर में स्थित है जो नगर की आवश्यकता पूर्ति के लिए पर्याप्त नहीं है । इस केन्द्र का आधुनिक उपकरणों सहित विस्तार प्रस्तावित है । इसके अतिरिक्त भावी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए एक आधुनिक सुवधिाओं से युक्त अग्निशमन केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है ।

w 3.12.6 कीडांगन / खेल परिसर

वर्तमान में नगर में 1 खेल परिसर उपलब्ध है, जो कि मुख्य वन संरक्षक कार्यालय से शंभूनाथ महाविद्यालय जाने वाले मार्ग पर स्थित है ।

3.12.7 डेयरी फार्म / कुक्कुट पालन

नगर के वर्तमान निर्मित क्षेत्र के अंतर्गत कई डेयरिया एंव पोल्ट्री फार्म संचालित है । जिन्हे कृषि उपयोग के अंतर्गत नगर के बाहरी क्षेत्र शासकीय भूमि में डेयरी एवं कुक्कुट पालन केन्द्र की स्थापना किये जाने हेतु स्थल प्रस्तावित है । जिसमें नगर में संचालित उक्त गतिविधियों को धीरे- धीरे स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है ।

3.12.8 स्लॉटर हाउस

वर्तमान में नए बस स्टैण्ड के पास माँस बिक्री कार्य संचालित है, जो उपयुक्त स्थल नही है । अतः नगर के बाहर कृषि भू- उपयोग के अन्तर्गत स्लाटर हाउस का प्रस्ताव दिया जा सकता है ।

3.12.9 मेला स्थल

वर्तमान में विराट मंदिर के पास बाणगंगा मेला मैदान पर वर्ष में मकर संकरात्री पर्व पर एक सप्ताह का मेला लगता है ।

3.12.10 प्रदर्शनी स्थल

नगर में वर्तमान में प्रदर्शनी स्थल के लिये कोई विशिष्ट स्थान नही है । नगर के पांडव नगर स्थित पॉलीटेक्निक मैदान पर प्रदर्शनी लगाई जाती है । प्रदर्शनी स्थल नगर के आसपास की कृषि भू– उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित किया जा सकता है ।

3.12.11 ए.टी.एम..

ए.टी.एम. मानचित्र में निवेश क्षेत्र में स्थित विभिन्न वाणिज्यिक बैंको के ए.टी.एम. की स्थिति को मानचित्र क्रमांक 3.14 में दर्शाया गया है ।

भाग 1

मध्यप्रदेश

पत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

राजपत्र

2430

A

01

PlanningArea

Km

Shahool

3

जलाशय

यातायातनगर/ लाजिस्टिकहथ

सार्वजनिकएवंअधेसार्वजनिक

हरितक्षेत्र

सीभाए

परिवहन

निवेशक्षेत्र

नगरपालिका

सार्वजनिकसेवाएएवं सुविधाएं

वाणिज्यिक औद्योगिक

कृषिभूमि

येस्टेशन

आवासीय

सामान्य

रेल्वेलाईन

आमोदप्रमोद

मार्ग

सामान्यआवासीय

40

मिश्रितउपयोग

Legend

EXISTIDIGPROPОВЕО

1522.5

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

TRANSPORTATION

05

SHAHDOL 4.1DEVELOPMENTPLAN2035(DRAFT)

AGRICULTURE

WATERBODIES

BOUNDARIES

Source:WorldView-II,2021SatelliteData&GroundVerification

RECREATIONAL

District-Shahdol

INSTITUTIONALACTIVITIES

MUNICIPAL

FACILITIES

RESIDENTIAL

PLANNINGAREA

VILLAGE

CENTRALAREABOUNDARYC

GREENAREAS

RAILWAYLINE

TRANSPORTNAGARI LOGISTICHUB

RAILWAYSTATION

BRIDGE

PUBLICUTILITIES&

Scale

PUBLIC&SEMIPUBLIC

ROADS

STADIUM

COMMERCIAL GENERAL

INDUSTRIAL GENERALINDUSTRIES

PUBLICINSTITUTIONSAND ADMIN EDUCATIONANDRESEARCH

GENERALRESIDENTIAL

MIXED

MELAGROUND

GREENBELTON

MANDI

BUSSTAND

MOVEDLANDUSE

PARA 2431

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1]

3.12.12 अन्य सेवाएं- सुविधाएं

डाकघर, दूरभाष केन्द्र, आरक्षी / उप आरक्षी केन्द्र , विद्युत उपकेन्द्र, जल वितरण केन्द्र, इत्यादि की क्षमता एवं जनसंख्या के आधार पर भावी आवश्यकता की पूर्ति हेतु वृद्धि करना होगी । प्रशासनिक स्तर पर उपयुक्त स्थल का चयन कर नगर विकास समिति के सुझाव से सक्षम अधिकारी की स्वीकृति प्राप्त कर विकास किया जाना प्रस्तावित है ।

3.12.13 इलेक्ट्रिक चार्जिंग / बैटरी स्वैपिंग स्टेशन

सतना में म.प्र . वाहन नीति 2019 एवं समय समय पर शासन द्वारा जारी निर्देश अनुसार इलेक्ट्रिक चार्जिंग / बैटरी स्वैपिंग स्टेशन स्थापित किए जा सकेंगे ।

3.12.14 सी.एन.जी. Compressed Natural Gas वितरण सेवा

घरेलू, वाणिज्यिक एवं औद्योगिक उपभोक्ताओं को पाइप्ड प्राकृतिक गैस (पी.एन.जी.) और परिवहन क्षेत्र के लिए संपीड़ित प्राकृतिक गैस (सी.एन.जी. ) की आपूर्ति सुनिश्चित किए जाने हेतु भारत सरकार, पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस बोर्ड द्वारा अधिकृत संस्था से सिटी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क को पी.एन.जी.आर.बी. एक्ट 2006 के तहत विकसित किया जाना प्रस्तावित है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2432

विकास योजना प्रस्ताव-2035 Grote (504-1अध्याय - 4

4.1 विकास योजना 2031 का पुनर्विलोकन

शहडोल विकास योजना 2031 प्रस्तावित जनसंख्या 3.00 लाख हेतु दिनांक 10.04. 2015 से प्रभावशील की गई थी । नगर के सुनियोजित विकास हेतु विकास योजना 2021 का पुनर्विलोकन किया जाकर वर्ष 2035 के लिए अनुमानित जनसंख्या 2.50 लाख हेतु तैयार की गई है । जिसमें वर्तमान विकसित क्षेत्र को समाहित कर नवीन प्रस्ताव दिये गये हैं, जो नगर के विकास के साथ नगरीय जीवन स्तर के उन्नयन एवं आर्थिक विकास हेतु उपयोगी होंगे ।

4.2 योजना अवधारणा

राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 43 एवं एवं मानिकपुर- पड़रिया राज्य राजमार्ग -9 पर स्थित होने के कारण नगर का भौतिक विकास हुआ है । नगर की पुरानी बसाहट, पुरानी पद्धति की होने के कारण नगर केंन्द्र में खुले स्थानों का सर्वथा अभाव है । नगर की कुछ घनी बस्तियों में सुधार की आवश्यकता है । इन क्षेत्रों का घनत्व कम करने के लिए नये आवासीय क्षेत्रो के सुनियोजित विकास के साथ - साथ नगर के अन्य कार्यकलापों को नये क्षेत्रों में स्थानांतरित किया जायेगा ताकि नगर की बढ़ती हुई आवश्यकताओं की पूर्ति अलग-अलग क्षेत्रों के अनुसार की जा सके । नगर की यातायात संरचना में सुधार एवं समस्त सेवा - सुविधायें नागरिकों को प्राप्त हो सके । असंगत भूमि उपयोग को स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है ।

नगर के मध्य से भारी वाहनों के गुज़रने से यातायात में असुविधा होती है । उपरोक्त बात को दृष्टिगत रखते हुए नगर के बाहर से यातायात को ले जाने हेतु पूर्व विकास योजना में बायपास मार्ग का प्रस्ताव किया गया था, जो वर्तमान में निर्माणाधीन है । डिंडौरी एवं अमरकंटक की ओर प्रस्थान करने वाले यातायात हेतु क्षेत्रिय मार्ग प्रस्तावित किया गया है ।

शहडोल नगर का वर्तमान भौतिक स्वरूप एवं आकार नगर में स्थित तालाब एवं वर्तमान मार्गों पर आधारित है । भौतिक बंधनों के कारण नगर का वर्तमान स्वरूप निम्न क्षेत्रों में हो रहे विकास पर आधारित है ।

1. पुराना नगर ग्राम सोहागपुर रीवा मार्ग ।

2. शहडोल - कोकरहाई मार्ग (ग्राम कुदरी , कोटमा) ।

3. शहडोल- विचारपुर मार्ग (ग्राम कल्याणपुर , कोईलारी ) ।

4. शहडोल - अनूपपुर मार्ग ( ग्राम गोरतरा , जमुई, जमुआ) ।

2433

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

वर्तमान में हो रहे विकास की दिशा को दृष्टिगत रखते हुये नगर का भावी विकास एवं स्वरूप का निर्धारण किया गया है, फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों को सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक सुविधाओं की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है । इसके अतिरिक्त क्षेत्रों को प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना एवं यातायात के द्वारा समुचित रूप में जोड़े जाने की भी आवश्यकता है, ताकि इन सभी क्षेत्रों में आपसी सह- संबंध एवं युक्तियुक्त सामंजस्य स्थापित किया जा सके । इस प्रकार नगर का विकास एकीकृत रूप से हो सकेगा । वर्तमान में मुख्य मार्गों को शहर से गुजरने के कारण यातायात एवं पर्यावरण की समस्या को दृष्टिगत रखते हुये प्रमुख मार्गों को प्रस्तावित बायपास मार्ग के द्वारा आपस में जोड़ा गया है, जिससे ईंधन व समय की बचत के अतिरिक्त सीधे यातायात का नगरीय यातायात से पृथक्करण संभव हो सके ।

नगर के मध्य क्षेत्र में वाणिज्यिक एवं आवासीय दबाव को कम करने की दिशा में प्रस्तावित विभिन्न क्षेत्र में इस हेतु मिश्रित उपयोग हेतु उचित प्रावधान किये जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये नवीन प्रस्ताव रखे गये हैं, ताकि मध्य क्षेत्र में इन गतिविधियों का विकेन्द्रीकरण हो सके । नगर के क्षेत्रीय महत्व को दृष्टिगत रखते हुये नगरीय सुविधाओं के अतिरिक्त क्षेत्रीय स्तर पर सुविधाओं को प्रस्तावित किया गया है । नगर के भावी औद्योगिक विकास को दिशा प्रदान करने की दृष्टि से कृषि एवं वन आधारित उद्योगों हेतु उचित प्रावधान किया गया है साथ ही गैर प्रदूषणकारी उद्योगों को कृषि उपयोग अंतर्गत मान्य किया गया है ।

4.3 विकास योजना में अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता

शहडोल विकास योजना 2035 के अनुसार शहडोल निवेश क्षेत्र की, वर्ष 2030 में जनसंख्या 2.00 लाख के आस - पास रहेगी एवं वर्ष 2035 तक औसतन जनसंख्या 3.0 लाख अनुमानित की गई है ।

विकसित क्षेत्र में आवासीय , वाणिज्यिक, औद्योगिक , मिश्रित , सार्वजनिक एवं अर्ध सावर्जनिक , सावर्जनिक सुविधाएं एवं सेवाऐं , आमोद-प्रमोद एवं परिवहन क्षेत्र में सम्मिलित हैं । रिक्त भूमि, जलाशय , वन क्षेत्र एवं कृषि भूमि सम्मिलित नहीं है ।

यू.आर.डी.पी.एफ.आई. मानक अनुसार मध्यम श्रेणी के नगरों के लिए 100 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर जनसंख्या घनत्व अनुशंसित है । इस संदर्भ में वर्ष 2035 तक शहडोल निवेश क्षेत्र में विकास योजना प्रस्ताव निर्धारित करने हेतु क्षेत्रफल की गणना की गई है एवं इस गणना के अनुसार लगभग 2500 हेक्टेयर भूमि कुल 2.50 लाख जनसंख्या (वर्ष 2035 ) के लिये आवश्यक होगी । शहडोल निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित उपयोग हेतु भूमि का चयन करने हेतु समन्वित भूमि उपयोग उपयुक्तता का विश्लेषण किया गया है , जिसका मुख्य आधार भौगोलिक विशेषताएँ एवं पर्यावरणीय घटकों का संयुक्त रूप से " Multicriteria Index " के माध्यम से विश्लेषण है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2434

4.4 भूमि उपयोग 2035

शहडोल विकास योजना 2035 में नगर के संतुलित एवं नियोजित विकास को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित क्षेत्र में 13.97 हेक्टेयर प्रति हजार व्यक्ति की भू- उपयोग दर से नगरीय विकास प्रस्तावित है । विकास योजना 2031 में 12.92 हेक्टेयर प्रति हजार भू- उपयोग दर प्रस्तावित की गई थी । जबकि वर्तमान में यह दर 9.80 हेक्टेयर प्रति हजार ही प्राप्त हुई है ।

वर्ष 2035 के लिए भूमि उपयोग वितरण

सारणी 4- सा- 1

प्रस्तावित क्षेत्र 2035

विकसित क्षेत्र 2022

प्रस्तावित

क्र.

प्रतिशत

क्षेत्रफल

उपयोग

उपयोगिता दर

प्रतिश त

उच्चावचन / निम्नावन

उपयोगि ता दर

क्षेत्रफल (हे. में)

क्षत्र 2021 (हे. में)

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

2062.46

8.25

1850.02

59.07

4.81

1. आवासीय

721.54 49.10

2571.56

162.63

0.36

90.81 2.60

0.49

5.04

74.11

वाणिज्यिक

2.

236.74

37.27

0.10

25.03 0.72

0.08

0.86

12.57

49.84

मिश्रित

3.

1.27

317.46 9.09

-21.73

0.14

1.48

21.73

4.

0.77

193.39 5.54

1.18

12.03

176.84

5.

औद्योगिक सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

59.94

246.85

0.05

13.21 0.38

0.07

0.69

10.07

6.

सार्वजनिक उपयोगिताएँ एवं सुविधाएँ

234.55

232.75

0.93

6.67

0.09

0.93

248.15 13.60

7.

आमोद- प्रमोद

84.91

556.36

2.23

15.93

2.93

439.19 29.88

8.

524.10

यातायात एवं परिवहन

13.97

3491.47 100.00

2407.59

9.80

1469.65 100.00

3877.24

योग

टीप:-

1. वर्ष 2011 की जनसख्या 102507 एवं 2031 की प्रस्तावित जनसख्या 2.50 लाख अनुमानित की गई है ।

2. भूमि उपयोग दर एवं भूमि आवंटन दर प्रति हजार जनसंख्या में दिया गया है ।

2435

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

4.4.1 आवासीय

आवासीय उपयोग के प्रस्ताव वर्तमान आवासीय को समाहित करते हुये नगर के चारों दिशाओं में दिये गये हैं, ताकि नगर का संतुलित विकास हो सके । शहडोल निवेश क्षेत्र के चारों ओर परिधि में बड़े - बड़े उद्योग जैसे रिलायंस का सी.बी.एम. प्रोजेक्ट, एस.जे. के. पॉवर प्लांट, बिड़ला पॉवर प्लांट , मेजर बेयर पॉवर प्लांट, ओ.पी.एम. पेपर मिल , सोडा फैक्ट्री, पॉलीथीन उद्योग एवं गैस आधारित उद्योग आदि स्थित हैं । इनके अतिरिक्त भविष्य में अन्य छोटे- बड़े उद्योग स्थापित किए जाने की संभावना है । इन सभी उद्योगों में उनके कर्मचारियों के लिये आवास एवं अन्य सामाजिक सुविधाओं हेतु व्यवस्था नहीं है । इस कारण इन उद्योगों में कार्य करने वाले अधिकारी , कर्मचारी एवं श्रमिक सभी शहडोल नगर में निवास करते हैं तथा नगर की सेवा सुविधाओं का उपयोग करते हैं । अतः शहडोल नगर में आवासीय उपयोग के अंतर्गत 2062.46 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 59.07 प्रतिशत है, जिसमें सेवाओं, सुविधाओं को स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग में सम्मिलित किया गया है ।

4.4.2 वाणिज्यिक

वाणिज्यिक उपयोग के प्रस्ताव मुख्य मार्गों से प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों के समीप एवं अनूपपुर मार्ग में बढ़ रहे वाणिज्यिक गतिविधियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित किये गये हैं , ताकि विकसित हो रहे आवासीय क्षेत्र को वाणिज्यिक गतिविधियों की सुविधा प्राप्त हो सके । वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत वर्तमान वाणिज्यिक सहित 90.81 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि प्रस्तावित क्षेत्र का 2.60 प्रतिशत है ।

4.4.3 औद्योगिक

नगर में औद्योगिक विकास, स्थानीय खनिज , वनोपज एवं कृषि उपज के आधार पर स्थापित होने वाले प्रदूषण रहित औद्योगिक इकाईयों के रूप में प्रस्तावित है । चूँकि शहडोल निवेश क्षेत्र की परिधि पर भारी मध्यम एवं हल्के श्रेणी के कई उद्योग पूर्व से संचालित है एवं भविष्य में ऐसे उद्योग इस क्षेत्र में स्थापित होने की संभावना है इस कारण शहडोल नगर में औद्योगिक उपयोग के अंतर्गत केवल 25.03 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है , जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 0.72 प्रतिशत है । औद्योगिक क्षेत्र शहर में कम होने के कारण नगर में भारी वाहनों के संचालन / आवागमन में कमी आवेगी जिससे क्षेत्र में जहां ट्रेफिक जाम की संभावना कम होगी वही प्रदूषण कम करने में भी सहायता मिलेगी ।

4:4.4 मिश्रित

मिश्रित उपयोग के अंतर्गत वर्तमान सहित 317.46 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 9.09 प्रतिशत है ।

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2436

PlanningArea

A Km

Mandal

ent

सार्वजनिकसेवाएंएवं

सार्वजनिकएअर्थसार्वजनिक

सीमार ૧૨સિયા

हरितसत्र

104

आवसीय

सामान्यउद्योग

IanJuan

SHAHDOL

Legend

0.5

EXSTRIDPROPOSED

4.2CENTRALAREA

TRANSPORTATION

WATERBODIES

BOUNDARIES

RECREATIONAL

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

COMMERCIAL

FACILITIES

MUNICIPAL

RESIDENTIAL

PLAININGANLA

VELALUE

CENTRALAREABOUNDARY

TRANSPORTNAGAR LOGISTICH

DistrictShahdol

RAILWAYSTATION RAILWAYLINE

AGRICULTURE GREENAREAS

BRIDGE

PUBLICUTILITIES&

GENERAL

PUBLIC&SEMIPUBLIC

ROADS

INDUSTRIAL GENERALBIDUSTRIES

PUBLICINSTITUTIONSAND EDUCATIONANDRESEARCHY

HEALTHSOCIALCULTURAL STITUTION

GENERALFERENTIAL

PARA

GREENBELTOR AYFORESTAT TADIUM

MELAGROUND

BUSSTAND

ITI

Kudari

Kudari

St.Judes H.S.Schoo

Kotma

Matni SpringDales School Govt.Ayush AyurvedicHospita

Balpurwa

Saukhi

Balpurwa

Devanta Hospital

Touk

Gharola Talab

Govt.Sardar PatelSchool

Bibullbandh

Talab

MohanRa

PoliceLine

kies

Shaheel

R

Sohagpun pital

Distre

22

Sh

College

GovtPolytechme

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Kalyanpur

Koilari

Chandaniy

adhya bilege 2437

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

4.4.5 सार्वजनिक एवं अद्धसार्वजनिक

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग के अंतर्गत वर्तमान सहित 193.39 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है , जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 5.54 प्रतिशत है ।

4.4.6 सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवा - सुविधाएं

सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवा - सुविधाएं उपयोग के अंतर्गत वर्तमान सहित 13.21 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 0.38 प्रतिशत है ।

4.4.7 आमोद- प्रमोद

विकास योजना में आमोद-प्रमोद के अन्तर्गत 232.75 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित है, जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 6.67 प्रतिशत है । प्रस्तावित क्षेत्र में वर्तमान विकसित क्षेत्र भी सम्मिलित है ।

4.4.7.1 नगर उद्यान

शहर में वर्तमान में कुल 03 नगर उद्यान हैं । इस उपयोग के अन्तर्गत ग्राम मतनी, गोरतरा , कुदरी , चंदनिया में नवीन नगर उद्यान हेतु भूमि प्रस्तावित की गई है । शहर में वर्तमान में कुल 03 उद्यान हैं ।

4.4.7.2 स्टेडियम तथा खेल परिसर

वर्तमान में शहडोल नगर में एक स्टेडियम विद्यमान हैं । इसमें स्थानीय स्तर की खेल गतिविधियां आयोजित की जाती है ।

4.4.7.3 खुला स्थल प्रणाली

विकास योजना ऐसे खुले स्थलों की प्रणाली को प्रस्तावित करती है, जो वर्तमान प्राकृतिक संरचनाओं के भू- दृश्यीकरण विकास के साथ - साथ आमोद - प्रमोद एवं पर्यावरणीय कार्यकलापों को पूर्ण करने में विशिष्टता रखती है । आवासीय परिक्षेत्रों एवं गतिविधि कॉरिडोरों के विस्तृत अभिन्यास रूपांकन में औपचारिक एवं अन्य भवनों से संलग्न खुले क्षेत्रों का प्रावधान मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार रखा जावेगा जो की स्थानीय स्तर पर अतिरिक्त रूप से उपलब्ध हो सकेंगे ।

4.4.7.4 जल स्त्रोतों का विकास एवं संरक्षण / संवर्धन / सौंदर्गीकरण

निवेश क्षेत्र के अंतर्गत तालाबों का विकास किया जाना प्रस्तावित है- [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2438

शहडोल : जलाशयों का विकास

ग्राम का नाम क्र

सारणी 4- सा- 2

जलाशयों

की संख्या

2 1

1 नरसरहा

2 भुईबांध

सौखी

3

4 शहडोल

5

बलपुरवा

6 सोहागपुर

7 कुदरी

8 कोटमा

9 गोरतरा

जमुआ

10

11 जमुई

कोईलारी

12

बेलहा

13

कल्याणपुर

14

15 देवगंवा (उमरिया)

चंदनिया (उमरिया) 16

बंधवाखुर्द (उमरिया) 17

योग

विकास योजना 2035

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

5

4

3

8.91

4

1.26

3

2.97

5

5.95

7

5.17

5

55.49

56

19.17

15

40.39

29

17.85

19

5.74

सौंदर्य एवं अमोद प्रमोद हेतु ।

7

15.78

11

0.99

1

3.66

3

1.68

2

4.29

9

2.13

4

2.46

2

193.89

185

टीप: - राजस्व रिकार्ड के अनुसार जो तालाब वर्तमान में उपलब्ध है यदि उन पर किसी प्रकार का अवैध निर्माण कार्य अथवा कब्जा पाया जाता है, तो संबंधित अतिक्रमण को जिला प्रशासन द्वारा मुक्त कराया जएगा एवं प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र में पुर्नस्थापित किये जा सकेंगे ।

नगर की पेयजल की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए प्रमुख तालाबों का वर्गीकरण घाट निर्माण इनके बंधान पर सघन वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है । इससे निश्चित रूप से भूमि जल स्त्रोत बढ़ेगा तथा सिंचाई हेतु भी पर्याप्त मात्रा में जल उपलब्ध होगा । नगर का पर्यावरण उन्नयन होने के साथ ही पिकनिक स्थल विकसित हो सकेगें । निम्न तालाबों का पर्यावरण संरक्षण एवं उन्नयन तत्काल किया जाना प्रस्तावित है । (1 ) मोहनराम तालाब (2 ) पुराना कलेक्ट्रेट ( 3 ) मत्स्य पालन विभाग के चार तालाब (4) घरौला मोहल्ला ताला (5) पुरानें बस स्टैंड के निकट का तालाब (6 ) कट्ठी मोहल्ला तालाब (7 ) बांणगंगा के पास चमर गौथी तालाब इनका विकास कार्य प्राथमिकता के आधार पर लिया जाना चाहिए ।

2439

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

नगर पालिका सीमा एवं निवेश क्षेत्र में स्थित तालाबों में से कुछ तालाब ऐसे है जो अतिक्रमण एवं गंदगी के कारण लुप्त प्रायः हो गए है । अतः इनकी तत्काल साफ सफाई किया जाकर इनका गहरीकरण किया जाना प्रस्तावित है ।

4.4.8 यातायात एवं परिवहन

विकास योजना में यातायात क्षेत्र के अन्तर्गत 556.36 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, यह भूमि विकास के लिए प्रस्तावित भूमि का 15.93 प्रतिशत है । यातायात एवं परिवहन उपयोग के अन्तर्गत नगरीय मार्गों के विस्तार के साथ स्थानीय मार्गों की यातायात संरचना का विकास प्रस्तावित किया गया है ।

4.4.8.1 बस स्थानक

वर्तमान में नवीन बस स्थानक बल पुरवा चौराहे पर निर्मित हो चुका है । परन्तु विकास योजना 2035 की आवश्यकता को देखते हुए दो नवीन बस स्थानक हेतु 5.90 हेक्टेयर भूमि ग्राम मतनी में सिंगपुर मार्ग पर एवं ग्राम सोहागपुर में आई.टी.आई. के सामने उपदर्शित की गई है जो भावी आवश्यकताओं की पूर्ती करनें के लिए पर्याप्त है ।

4.4.8.2 यातायात नगर

विकास योजना 2035 की आवश्यकतओं को देखते हुए ग्राम देवगवां में बायपास मार्ग से लगकर यातायात नगर हेतु 3.44 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है ।

4.5 मध्य क्षेत्र

4.5.1 मध्य क्षेत्र

नगर का पुराना आबादी क्षेत्र अत्यंत सघन एवं संकीर्ण मार्गों पर बसा हुआ है । जिनमें नगर का मुख्य वाणिज्यिक क्षेत्र स्थित है । अन्य बड़े नगरों की तरह शहडोल नगर की इस पुरानी बस्ती की अपनी अलग आवश्यकताएं है । अतः कार्य सम्पादन लक्षण गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए शहडोल नगर के मध्य क्षेत्र की सीमाएं निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :-

1. उत्तर में : - कलेक्ट्रेट तिराहा से उच्च विश्राम गृह से होकर पुलिस लाईन लेते हुए घरौला मोहल्ला तक ।

2. पूर्व में :- घरौला मोहल्ला में घरौला तालाब से बस स्टेंड मार्ग से इन्द्रा चौक होते हुए सिंगपुर मार्ग से रेल्वे की सीमा तक ।

3. दक्षिण में:- रेल्वे की सीमा से होते हुए पश्चिम में ग्राम शहडोल की सीमा तक ।

4. पश्चिम मे : - ग्राम शहडोल एवं सोहागपुर की सीमा से पांडव नगर में प्रस्तावित मार्ग से पॉलिटेकनिक एवं कलेक्ट्रेट को लेते हुए जय स्तंभ तिराहा तक ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2440

4.6 अनौपचारिक सेक्टर

बेरोजगार एवं सीमित रूप से रोजगार से जुड़े कर्मी जो रोजगार की तलाश में हैं अथवा आर्थिक उन्नति के लिये आशान्वित है, अनौपचारिक वर्ग के अंतर्गत आते हैं । ये वर्ग शहर की आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं तथा आवासीय क्षेत्र के लिये सेवा जनसंख्या के रूप में भी कार्य करते हैं ।

अनौपचारिक गतिविधियां मुख्य रूप से कार्य केन्द्रों , वाणिज्यिक केन्द्रों, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के बाहर , यातायात केन्द्रों एवं बड़े आवासीय समूहों के आस -पास स्थापित हो जाती है । चूंकि आर्थिक गतिविधियों में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, इसलिये औपचारिक वर्ग के साथ - साथ अनौपचारिक गतिविधियों के लिये भी विकास योजना में प्रस्ताव रखे गये हैं ।

अनौपचारिक गतिविधि क्षेत्रों की योजना, व्यापार एवं विभिन्न प्रकार के उपयोग परिक्षेत्र के नियंत्रित विकास में समाहित एवं सम्मिलित कर निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रस्तावित है:-

सामान्य वाणिज्यिक क्षेत्र में सेवा प्रदान करने हेतु फुटकर दुकानों का प्रावधान करना जैसे नगर केन्द्र खण्ड स्तरीय दुकानें व सुविधा दुकान क्षेत्र ।

थोक व्यापार एवं यातायात नगर क्षेत्र में सेवा प्रदान करना ।

संस्थागत क्षेत्रों, आमोद - प्रमोद , औद्योगिक क्षेत्रों एवं अवसान केन्द्रों पर खाद्य सेवा प्रदान करने वाली सेवा दुकानें उपलब्ध कराना ।

आवासीय क्षेत्रों के निकट सेवा दुकानें ।

निर्माण स्थलों के समीप अस्थाई रहवास की व्यवस्था करना ।

अनौपचारिक सेक्टर को नियोजित आवासीय विकास क्षेत्र में निम्नानुसार समाहित किया जाना प्रस्तावित है:-

परिक्षेत्रिक योजना बनाते समय अनौपचारिक सेक्टर के लिये प्रस्तावित आवासीय विकास हेतु भूमि सुरक्षित रखना ।

अभिन्यास स्वीकृति के समय अनौपचारिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रावधान भी समय - समय पर शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप किया जाना प्रस्तावित है ।

अनौपचारिक सेक्टर इकाई का विकास क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप किया जावे ।

4.7 गंदी बस्ती क्षेत्र

शहडोल नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका द्वारा अधिसूचित 09 गंदी बस्तियां हैं । नगर पालिका परिषद शहडोल द्वारा इन गंदी बस्ती क्षेत्रों में मूलभूत सामुदायिक सुविधाओं का 2441

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

PlanningArea

Sinahdol

SHAHDOL

Legend

Waterbody

PlanningAreaBoundary

RailwayStation

RailwayLine(BroadGauge)

NationalHighway

Bridge

BypassRoad

StateHighway

OtherPublicRoad

MajorCityRoad

MinorCityRoad

MajorDistrictRoad

BusStand

--VillageBoundary

----MunicipalAreaBoundary

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal 5.1EXISTINGTRANSPORTNETWORK

Source:WorldView-11,2021SatelliteData&GroundVerificallon

District-Shahdol

cale

00.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5

Anuppur

NH-43

ToKokarhai

ToSinghpur -ToBilaspur

BypassRoad

Bethe

AH - 543 TO Panchgawan

BypassRoad

Kiłyanpur

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Dugawan

Chandaniya

WHER

Toumaria

ToKatni

NIKOLAL [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2442

विकास किया जाना प्रस्तावित है । गंदी बस्तियों के पर्यावरण सुधार हेतु यह आवश्यक है कि इनकी रोकथाम , विकास, निर्मूलन एवं पुनर्स्थापना हेतु एकीकृत कार्यक्रम चलाया जावे । इस हेतु निम्नानुसार प्रयास किया जाना प्रस्तावित है ।

1. भवन निर्माण उपविधियों में संशोधन एवं परिक्षेत्रिक नियमों का निर्धारण एवं उनका पालन ।

2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित भूमि का निश्चित समय सीमा में उसी वर्ग के लिये विकास ।

3. गंदी बस्ती क्षेत्र में पर्यावरण सुधार हेतु सार्वजनिक सुविधाओं का विकास ।

4. जिन गंदी बस्ती क्षेत्रों को वर्तमान स्थान पर पर्यावरण सुधार कर रखा जाना संभव न हो, उनको स्थानांतरित कर नवीन स्थल पर पुनर्स्थापना करना ।

4.8 पुनर्विकास नीति

शहर की विकास प्रक्रिया के कारण कुछ वर्तमान निर्मित क्षेत्र शहरी विकास की दृष्टि से केन्द्रीय स्थिति प्राप्त कर लेते हैं जिससे इनका भू- मूल्य अधिक हो जाता है । ऐसे क्षेत्रों को पुनर्विकास क्षेत्र के रूप में चयनित किया जावेगा । ऐसे क्षेत्रों की विकास नीति निम्नलिखित बिन्दुओं के द्वारा संचालित की जावेगी: -

1. उच्च मूल्य वाली अकार्यक्षम भू- उपयोग अंतर्गत भूमि/ क्षेत्र जिस भूमि का अन्य सक्षम उपयोग हेतु मांग अधिक है, उन्हें पुनर्घनत्वीकरण / पुनर्विकास क्षेत्रों के रूप में चयनित किया जावे ।

2. पुनर्विकास परियोजना को विशेष परियोजना के रूप में माना जावेगा । इन परियोजनाओं का रूपांकन , नगरीय रूपांकन के दृष्टिकोण के आधार पर करने के पश्चात निवेश प्रस्ताव तैयार किये जावेंगे ।

3. उपयोग एवं गतिविधियों का निर्धारण, निष्पादन स्तर एवं अनुकूलता स्तर जिन्हें आसपास के उपयोग द्वारा प्रभावित किया गया है , निर्धारित होगा जिसकी परियोजना को परिक्षेत्र की योजना के रूप में तैयार किया जाना प्रस्तावित है ।

4. स्वीकार्य विकास का घनत्व उपयोगिता एवं अधोसंरचना का यातायात दबाव की वाहन क्षमता और इसका समीकरण क्षेत्र के प्रभाव द्वारा निर्धारित होगा ।

यदि मध्य क्षेत्र में उन्नत पर्यावरण एवं यातायात सुधार की दृष्टि से पुनर्विकास योजना तैयार की जाती है तो उस स्थिति में फर्शी क्षेत्रानुपात उस क्षेत्र हेतु निर्धारित फर्शी क्षेत्र अनुपात से 0.25 अधिक मान्य किया जा सकेगा ।

भू- स्वामी अपने भूखण्ड में से कुछ भूखण्डीय क्षेत्र सार्वजनिक उपयोग जैसे- सड़क , फुटपाथ, पार्किंग इत्यादि हेतु छोड़ता है तो उसे शेष भूखण्ड में सामान्य स्वीकार्य एफ.ए.आर. एवं सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी जाकर स्थानीय संस्था को समर्पित किये गये भूखण्ड क्षेत्र की भूमि को दो गुना तक फर्षी क्षेत्र अनुपात में जोड़ा जा सकेगा ।

2443

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

4.9 ग्राम आबादी विस्तार

शहडोल निवेश क्षेत्र में स्थित ग्राम आबादी जो विकास योजना के कृषि क्षेत्र में स्थित है, उनका विस्तार ( जिसमें सामाजिक एवं भौतिक अधोसंरचना का विकास भी सम्मिलित है) वर्तमान ग्राम आबादी क्षेत्र के आसपास 200 मीटर की परिधि में सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा से किया जा सकेगा ।

4.10 कमजोर आय वर्ग के लिए प्रावधान

कमजोर आय वर्ग के लिए प्रत्येक आवासीय कालोनी में छोटे भूखण्डों का प्रावधान किया जाता है । यह वर्ग प्रायः रोजगार अस्थायी ठेला , गुमटी आदि की स्थापना के माध्यम से प्राप्त करता है । अतः कमजोर आय वर्ग के लिए मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 में उल्लेखित प्रावधान तथा शासन द्वारा समय- समय पर इन वर्गों के लिए दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया प्रावधान स्वीकार होगा । यह संबंधित उपयोग परिक्षेत्रों के संदर्भ में निर्धारित किया जावेगा ।

4.11 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना

असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोगों का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पुनर्निधारण किया गया है जो निम्नानुसार है ।

असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग की पुनर्स्थापना एवं रिक्त भूमि का उपयोग

सारणी 4- सा- 3

प्रस्तावित स्थल

वर्तमान स्थल

क्र०

रिक्त होने पर भूमि का उपयोग

उपयोगों का स्थानांतरण

5

4

3

2

1

वाणिज्यिक

आरामशीन-1

1.

नगर के बाहर कृषि भूमि उपयोग के अंतर्गत मान्य

सामने सराफ अस्पताल के

मिश्रित

नया कलेक्ट्रेट

आरामशीन-2

2.

नगर के बाहर कृषि भूमि उपयोग के अंतर्गत मान्य

वाणिज्यिक

गंज क्षेत्र

लकडी बाजार

3.

नगर के बाहर कृषि भूमि उपयोग के अंतर्गत मान्य

वाणिज्यिक

4. कबाड़ी बाजार

नगर के बाहर कृषि भूमि उपयोग के अंतर्गत मान्य

गंज क्षेत्र एवं इतवारी मोहल्ला, कढ़ठी मोहल्ला

वाणिज्यिक

गंज क्षेत्र

उपज

5

नगर के बाहर कृषि भूमि उपयोग के अंतर्गत मान्य

कृषि मंडी

वाणिज्यिक

गंज क्षेत्र

5.

नगर के बाहर कृषि भूमि उपयोग के अंतर्गत मान्य

पशु बाजार /घास बाजार

प्रस्तावित स्थल

वर्तमान स्थल

क्र०

रिक्त होने पर भूमि का उपयोग

उपयोगों का स्थानांतरण

5

4

3

2

वाणिज्यिक

6

स्टेशन मार्ग

नगर के बाहर कृषि भूमि उपयोग के अंतर्गत मान्य

आबकारी वेयर हाउस

वाणिज्यिक

रीवा मार्ग एवं सिंगपुर मार्ग पर

बस स्टैंड

7

बलपुरवा चौक

नया कलेक्ट्रेट

8 पोल्ट्री फार्म

सार्वजनिक एव अर्द्धसार्वजनिक

नगर के बाहर कृषि भूमि उपयोग के अंतर्गत मान्य

स्त्रोतः नगर तथा ग्राम निवेश ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2444

प्रस्तावित परिभ्रमण योजना

अध्याय- 5

5.1 यातायात की वर्तमान स्थिति

नगर का भौतिक विकास का स्वरूप मुख्यतः परिवहन संरचना पर निर्भर करता है । भूमि उपयोग एवं यातायात आवश्यकताओं का आपस में घनिष्ठ संबंध रहा है । आटो रिक्शा एवं ई- रिक्शा नगर में यातायात के प्रमुख साधन हैं जो नगर के यातायात संचालन में प्रमुख भूमिका निभाते हैं । अन्य प्रचलित हल्के वाहनों में कार, मोटर साइकिल , स्कूटर आदि है ।

वर्तमान में नगर में सार्वजनिक यात्री परिवहन हेतु आटो रिक्शा वाहन एवं माल परिवहन हेतु मुख्यतः आटो रिक्शा एवं ई- रिक्शा का उपयोग प्रचलन में है । दक्ष सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का अभाव नागरिकों द्वारा अनुभव किया जाता है, जिसके कारण नागरिकों को अपने कार्यकेन्द्रों पर एवं अन्य रहवासी क्षेत्रों एवं गतिविधि स्थलों तक पहुँचने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है । अतः नगर में एक प्रभावी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की आवश्यकता है ।

5.2 प्रस्तावित यातायात तंत्र

नगरीय यातायात तंत्र का नियोजन भी एक कठिन कार्य है, क्योंकि यह नगरीय अर्थव्यवस्था एवं नियोजन को प्रभावित करता है । नगर की यातायात प्रणाली निम्न नीति बिन्दुओं के आधार पर प्रस्तावित की गई है:-

दक्ष एवं बहुआयामी जन परिवहन प्रणाली की व्यवस्था ।

मंदगति वाहनों के सुरक्षित एवं सुविधाजनक प्रवाह हेतु मार्गों का विकास ।

मुख्य गतिविधि पुंजक एवं आबादी क्षेत्र के बीच सुविधाजनक एवं सुरक्षित पहुँच मार्गों की व्यवस्था करना ।

क्षेत्रीय यातायात एवं नगरीय यातायात का पृथक्करण ।

5.3 अंर्तनगरीय यातायात

5.3.1 रेल मार्ग

शहडोल नगर रेल यातायात से बिलासपुर- कटनी रेल लाइन पर स्थित नगर एक प्रमुख रेल्वे स्टेशन है, जिससे इंसकी क्षेत्रीय यातायात की आवश्यकता की पूर्ति होती है । वर्तमान में शहडोल रेल्वे स्टेशन लगातार विकसित हो रहा हैं, इसके उन्नयन के साथ साथ ही तीसरी रेल्वे लाइन का निर्माण कार्य प्रगति पर है ।

2445

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

5.3.2 सड़क मार्ग

शहडोल राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-43 एवं राजमार्ग क्रमांक -9 शहडोल नगर से गुजरते है जो शहर कटनी , उमरिया एवं रीवा , सतना से जोड़ते हैं । अतः माल का आयात- निर्यात मुख्यतः कोयले की खदानों से निकलने वाले कोयले एवं पावर प्लांट से निकली हुई राख , ओरिंयट पेपर मिल एवं अन्य उद्योगो हेतु कच्चा माल सड़क मार्ग द्वारा देश एवं प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में आयातित / निर्यातित होता है । इस प्रकार क्षेत्रीय मार्गो पर यातायात का काफी दबाव रहता है । क्षेत्रीय यातायात के दबाव को दृष्टिगत रखते हुये बायपास मार्ग का निर्माण कार्य प्रारंभ हैं ।

5.3.3 हवाई पट्टी

शहडोल नगर से लगभग 15 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम लालपुर में हवाई पट्टी है जो कि नगर की अत्यावश्यक हवाई सेवा की पूर्ति करती है ।

5.4 नगरीय यातायात

नगरीय यातायात की परिभ्रमण संरचना वर्तमान एवं प्रस्तावित दोनो ही प्रकार के प्रमुख कार्य केन्द्रों तथा यातायात अवसान केन्द्रो को दृष्टिगत रखते हुये प्रस्तावित की गई है, इसके द्वारा क्षेत्रीय यातायात एवं नगरीय यातायात का पृथक्करण हो सकेगा । प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना से नगर के प्रमुख कार्य केन्द्रों से सीधा सम्पर्क हो सकेगा । प्रस्तावित यातायात संरचना हेतु अपनाई गई नियोजन नीति निम्न बिन्दुओं पर आधारित है -

(अ) नगर के आबादी क्षेत्रों एवं मुख्य गतिविधि क्षेत्रों तक सुविधाजनक एवं सुरक्षित यातायात प्रणाली का विकास ।

(ब ) मुख्य कार्य केन्द्रो जैसे- यातायात केन्द्र, वाणिज्यिक केन्द्र , शैक्षणिक आदि केन्द्रों में पदचारी मार्गो का विकास ।

(स) विभिन्न संस्चना इकाईयों के मध्य प्रभावी परिवहन तंत्र का विकास ।

(द) समस्याग्रस्त क्षेत्रों के यातायात एवं प्रबंधन की तकनीकी पहल ।

(इ) नगर की भावी जनसंख्या हेतु दक्ष एवं सुदृढ परिवहन प्रणाली की व्यवस्था ।

5.5 प्रस्तावित यातायात प्रणाली

वर्तमान में नगरं यातायात हेतु क्षेत्रीय मार्गों पर यातायात का अधिकतमं दबाव है । नगर के मध्य से गुज़रने वाले क्षेत्रीय मार्गों की अन्तर्संबद्धता स्थापित करने हेतु शहडोल विकास योजना 2031 में प्रस्तावित क्षेत्रीय / नगरीय मार्गों का क्रियान्वयन नहीं हो सका । अतः प्रस्तावित मार्ग संरचना को वर्तमान स्थिति के अनुरुप यथा संशोधन के साथ प्रस्तावित करने का प्रयास किया गया है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2446

5.5.1 मार्गों की श्रेणी

बायपास मार्ग / वृत्तीय मार्ग

शहडोल नगर से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-43 एवं राजमार्ग क्रमांक-9 गुजरते है, जिसके फलस्वरूप नगर का विभिन्न नगरों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में संपर्क स्थापित होता है । नगर के आंतरिक यातायात दबाव एवं दुर्घटनाओं को कम करने हेतु नगर के उत्तरी भाग में बायपास मार्ग का विकास किया जा रहा है, जिसकी चौडाई 60.00 मीटर प्रस्तावित की गई है । आंतरिक वर्तमान बायपास मार्ग की चौड़ाई 30.00 मीटर प्रस्तावित की गयी है ।

उप क्षेत्रीय मार्ग (मुख्य मार्ग )

नगर का प्रमुख यातायात नगर केन्द्र, प्रमुख कार्य केन्द्र, शिक्षा संस्थायें , स्वास्थ्य केन्द्र इन्ही मार्गो पर स्थित होने से इन मार्गो की यातायात क्षमता को दृष्टिगत रखते हुये चौडाई 30.00 मीटर प्रस्तावित की गई है ।

वृत्तखण्ड स्तरीय मार्ग

यह मार्ग आवासीय खण्डों एवं भूमि उपयोग क्षेत्रों की सीमा पर प्रस्तावित किये गये है, ये विभिन्न आवासीय क्षेत्रों के मध्य परस्पर संबध स्थापित करेगे , इनकी चौडाई 24.00 मीटर प्रस्तावित की गई है ।

उप वृत्तखण्ड मार्ग

इन मार्गो द्वारा खण्ड में स्थित आबादी की यातायात विषयक आवश्यकतायें पूरी होती रहेगी , तथा इन मार्गो को वृत्त खण्ड स्तरीय मार्गो से जोड़ा जाएगा । इन मार्गो की चौडाई 18.00 मीटर प्रस्तावित की गई है ।

स्थानीय मार्ग

स्थानीय मार्गों की चौड़ाई 7.50 से 12.00 मीटर प्रस्तावित है । इनके विशेष प्रस्ताव परिक्षेत्रिक योजना अथवा विकास योजना प्रस्तावों के विस्तृतीकरण के समय दिए जावेंगे ।

5.5.2 मार्गों की प्रस्तावित चौडाई

यातायात के प्रकार व उनकी विशेषता के अनुरूप एवं भविष्य की आवश्यकता को देखते हुये मार्गो की चौडाई निर्धारित की गई है, सारणी 4- सा -1 में विद्यमान नगरीय मार्गो की प्रस्तावित चौड़ाई एवं सारणी 4 - सा -2 में नगर के विकास हेतु विभिन्न प्रस्तावित मार्गो की चौडाई निर्धारित की गई है ।

2447

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

प्रमुख मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

सारणी 4- सा -1

मार्ग का नाम

क्र.

2 1

1

प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)

3

उमरिया - शहडोल - बुढार मार्ग (राष्ट्रीय राजमार्ग कमांक-43 )

30

पश्चिमी नवीन बायपास मार्ग संगंम से न्यु गांधी चौक तक

(i )

30

न्यु गांधी चौक से पूर्वी नवीन बायपास मार्ग संगंम तक

(ii)

मार्ग का शेष भाग

(iii)

2 शहडोल- रीवा मार्ग (राज्यमार्ग कमांक -9 )

(i ) जयस्तभं से नवीन बायपास मार्ग संगंम तक

मार्ग का शेष भाग

(ii)

3 शहडोल- कोकरहाई मार्ग

बुढार चौक से बलपुरवा चौक तक (i )

बलपुरवा चौक से नवीन बायपास मार्ग संगंम तक (ii)

मार्ग का शेष भाग

(iii)

4 शहडोल- सिंहपुर मार्ग

बुढार चौक से भारतीय खाद्य निगम भंडार तक (i )

मार्ग का शेष भाग

(ii )

5 शहडोल-पॅचगाँव-विचारपुर मार्ग

न्यू गांधी चौक से नटराज होटल तक (i )

नटराज होटल से जैन चौक तक (ii )

जैन चौक से पुराना गांधी चौक तक (iii)

पुराना गांधी चौक से रेल्वे क्रासिंग तक (iv)

रेल्वे क्रासिंग से वर्तमान आबादी वाले क्षेत्र तक (v)

मार्ग का शेष भाग

(vi )

6 शहडोल- कल्याणपुर- सेंदुरी माग

न्यू गांधी चौक से अनाज मंडी (गंज मार्ग) (i )

60

30

45

18

18

30

18

30

24

12

12

12

18

60

18-

18

अनाज मंडी से रेलवे अंडरपास होते हुए मुड़ना नदी तक

(ii )

मुड़ना नदी से कल्याणपुर ग्राम तक (iii)

कल्याणपुर ग्राम से आगे

(iv )

7 अन्य मार्ग

18

18 भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2448

18

वन कार्यालय चौक से स्टेडियम होते हुए कोतवाली तक

(i )

पंचायती मंदिर रोड

(ii)

18

18

पंचायती मंदिर रोड से शंकर छविग्रह होते हुए कोतवाली तक

(iii)

पुराना गांधी चौक से पंचायती मंदिर रोड (iv)

राजेन्द्र छविग्रह से महिला महाविद्यालय तक (v)

12

24

12

पुराना कलेक्ट्रेट से पुलिस लाईन जाने वाला मार्ग (vi)

(vii )

12

झूला पुल से डी.आई.जी. बंगला पुलिस लाईन होते हुए सरावगी पेट्रोल पंप तक

(viii )

12

जय स्तंम्भ चौक से निगम कॉलोनी होते हुए पांडव नगर पॉलिटेक्निक

रेल्वे स्टेशन से सिंगपुर मार्ग (ix)

18

24

सिंगपुर मार्ग से पॅचगाँव - विचारपुर मार्ग को जोड़ने वाला मार्ग

(x)

जेल तिराहे से संभागायुक्त आवास तक (xi)

(xii )

18

24

होटल त्रिदेव से सेंट एलॉएसिस स्कूल होते हुए ग्राम कुदरी में नवीन बायपास मार्ग तक

8 नवीन बायपास मार्ग

9 ग्रामीण मार्ग

स्त्रोतः- नगर तथा ग्राम निवेश ।

60

12

नोटः- (1 ) इन मार्गों की वर्तमान चौड़ाई कम नहीं की जावेगी । स्थल पर प्रस्तावित चौड़ाई से अधिक चौड़ाई उपलब्ध होने पर उपलब्ध चौड़ाई यथावत मान्य होगी ।

(2 ) मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई का क्रियान्वयन इन मार्गों के दोनो और स्थित मकानों के पुर्ननिर्माण के समय किया जावेगा ।

प्रस्तावित मागों की चौड़ाई

सारणी 4 - सा-2

मार्ग का नाम

क्र.

2 1

प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)

3

उप क्षेत्रीय मार्ग (मुख्य मार्ग)

1.

(i )

30

एम.आर. 01 एस. एन शुक्ल विश्वविद्यालय से ग्राम कोईलारी में रेल्वे सीमा के समानांतर ग्राम बंधवाखुर्द तक

2.

वृत्तखण्ड स्तरीय मार्ग (Sector Road)

(i )

24

एस . आर. 01 - ग्राम जमुआ में मारूति सुजुकी के आगे से ग्राम गोरतरा होते हुए ग्राम मतनी में शहडोल- सिंहपुर मार्ग तक 2449

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

A

PlanningArea

यातायातनगर

निवेशक्षेत्र

ग्राम

नगरपालिका

परिवहन

रेल्वेलाईन

जलाशय

रेल्वेस्टेशन

पुल

Km

सीमाएं

बसस्थानक

मार्ग

Shahdol

3.5

3

25

EXISTINGPROPOSED

SHAHDOL

Legend

2

TRANSPORTATION

WATERBODIES

BOUNDARIES

TRANSPORTNAGAR

MUNICIPAL

PLANNINGAREA

VILLAGE

RAILWAYSTATION

RAILWAYLINE

BRIDGE

ROAD

BUSSTAND

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

5.2PROPOSEDTRANSPORTNETWORK

Source:WorldView-II,2021SatelliteData&GroundVerification

DistrictShahdol

00.511.5

ToKokarhal

ToSinghpur ToBilaspur

H-54 Panchgawan

Devgawan

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Gandara

ToKatni

ToUmaria

LOCAL [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2450

मार्ग का नाम

क्र.

प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)

3

2

1

24

(ii )

एस. आर. 02 ग्राम जमुई में अनूपपुर मार्ग से ग्राम कुदरी / कोटमा में शहडोल - कोकरहाई मार्ग तक

24

(iii)

एस. आर. 03 – ग्राम सोहागपुर में शासकीय कन्या महाविद्यालय से ग्राम चंदनियों में एस. एस. आर. 17 तक

24

( iv)

एस. आर. 04 ग्राम शहडोल के शासकीय शंभूनाथ महाविद्यालय से मुड़ना नदी होते हुए ग्राम कोईलारी, बंधवाखुर्द , ग्राम चंदनियाँ में साई मंदिर के पास एन. एच . 43 तक

3.

उप वृत्तखण्ड स्तरोय मार्ग (Sub - Sector Road)

18

(i )

एस . एस. आर. 01 ग्राम गोरतरा में एस आर 01 से ग्राम गोरतरा में एस आर 01 तक

18

(ii)

एस . एस. आर. 02 ग्राम गोरतरा में एस . एस. आर. 04 से ग्राम गोरतरा में एस. एस. आर. 03 तक

18

( iii)

एस. एस. आर. 03 एस . एस. आर. 02 से गोरतरा - नरसरहा मार्ग तक

18 ( iv)

एस. एस. आर. 04 ग्राम गोरतरा में एस आर 01 से ग्राम जुमआ में राष्ट्रीय राजमार्ग 43 तक

18

(v)

एस . एस . आर . 05 ग्राम जमुआ में राष्ट्रीय राजमार्ग 43 से एस आर 02 तक

18 (vi )

एस. एस. आर . 06 ग्राम जमुआ में राष्ट्रीय राजमार्ग 43 से ग्राम गोरतरा होते हुए ग्राम गोरतरा में गोरतरा - नरसरहा मार्ग तक

18

(vii )

एस . एस. आर. 07 ग्राम जमुआ में राष्ट्रीय राजमार्ग 43 से एस. एस. आर . 10 होते हुए ग्राम जमुई में एस आर 02 तक

18

(viii )

एस. एस. आर . 08 ग्राम जमुई में राष्ट्रीय राजमार्ग 43 से ग्राम जमुई में एस आर 2 तक

18

(ix)

एस. एस. आर. 09 नवीन बायपास मार्ग से ग्राम जमुई में एस आर 2 तक

18

(x)

एस. एस. आर. 10 ग्राम जमुई में जमुई- हरदी मार्ग से ग्राम कुदरी में नवीन बायपास मार्ग तक

18

(xi )

एस . एस . आर . 11 - होटल त्रिदेव -सेंट एलॉएसिस स्कूल मार्ग से ग्राम कुदरी में शहडोल - कोकरहाई मार्ग तक

18

एस . एस. आर. 12 - होटल त्रिदेव- सेंट एलॉएसिस स्कूल मार्ग

(xii ) 2451

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

मार्ग का नाम

क्र.

प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)

3

2

1

से नवीन वन कार्यालय से होते हुए शहडोल - कोकरहाई मार्ग तक

       एस. एस . आर. 13     शहडोल- कोकरहाई मार्ग से ग्राम कोटमा       18
(xiii) जाने वाला मार्ग (ग्राम कोटमा) तक
       एस. एस. आर. 14       ग्राम कोटमा में कोटमा मार्ग से नवीन       18
(xiv)  बायपास मार्ग तक
       एस. एस. आर. 15        ग्राम सोहापुर में मुड़ना नदी होते हुए    18
 (xv)   नवीन बायपास मार्ग में तक
                                                                      18
(xvi ) एस. एस. आर . 16    ग्राम चंदनिया से राष्ट्रीय राजमार्ग 43 तक
        एस . एस. आर.  17 -  ग्राम बंधवाखुर्द में एस आर 04 से एस       18
(xvii )
        आर 03 होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 43 तक
        एस. एस. आर . 18    ग्राम सोहागपुर में निगम कॉलोनी मार्ग से    18
(xviii)                   ग्राम चंदनिया मार्ग तक
        मुड़ना नदी होते हुए
        एस. एस. आर. 19      ग्राम चंदनिया में एस आर 03 से राष्ट्रीय    18
 (xix)  राजमार्ग 43 तक
        एस . एस. आर . 20     ग्राम कोइलारी में एस आर 04 से एम.         18
 (xx)
        आर. 01 एस आर 04
        एस. एस. आर. 21       ग्राम बंधवाखुर्द में एम . आर . 01 से एस   18
 (xxi ) आर 04 तक
        एस. एस. आर. 22      ग्राम शहडोल में रेल्वे फाटक के पास से      18
 (xxii ) शहडोल - कल्याणपुर मार्ग तक                                    18
 (xxiii) एस. एस . आर. 23    एस. एस. आर. 17 से एस आर 04 तक              18
 (xxiv) एस. एस. आर. 24 -    एस आर 03 से एस आर 04 तक
                                                                       18
 (xxv)   एस . एस. आर. 25 -  एस. एस. आर. 04 से एस आर 01 तक
         एस. एस. आर . 26     एस आर 01 से एस . एस. आर. 04 होते          18
 (xxvi )
         हुए वर्तमान मार्ग तक
         एस. एस. आर. 27      एस आर 01 से एस. एस. आर . 06 होते           18
 (xxvii)
         हुए वर्तमान मार्ग तक
 स्त्रोतः- नगर तथा ग्राम निवेश ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2452

5.6 यातायात अवसान केन्द्र (माल /यात्री)

वर्तमान में रेल्व स्टेशन में उपलब्ध सेवा सुविधाओं वाहन विराम स्थल इत्यादि में वृद्धि किया जाना प्रस्तावित है । नवीन बस स्थानक बलपुरवा चौराहे पर निर्मित हो चुका है । परंतु विकास योजना 2035 की आवश्यकता को देखते हुए रीवा रोड सोहागपुर में स्थानांतरित किया जाना प्रस्तावित है ।

(अ ) रेल्वे गुड्स यार्ड

भविष्य की आवश्यकता के मान से वर्तमान में रेल्वे विभाग का गुड्स यार्ड हेतु स्थान पर्याप्त है ।

(ब) यातायात नगर

शहडोल नगर के मध्य क्षेत्र में व्याप्त यातायात समस्याओं के निदान हेतु यातायात नगर उमरिया - शहडोल - बुढार बायपास मार्ग पर ग्राम देवगॅवा में विकसित होना प्रस्तावित हैं ।

4.6.1 आवसान केन्द्र (यात्री)

(अ) रेल्वे स्टेशन

वर्तमान में शहडोल रेल्वे स्टेशन नगर के दक्षिण में स्थित है, नगर के मध्य से व अन्य क्षेत्र से पहुंच मार्ग उपलब्ध है । रेल्वे स्टेशन पर यात्रियों हेतु पर्याप्त सुविधा उपलब्ध है ।

(ब) क्षेत्रीय बस स्टैण्ड एवं बस डिपो

शहडोल नगर में वर्तमान में बस स्टेण्ड नगर के मध्य में ग्राम बलपुरवा में स्थित है । जो कि रेल्वे स्टेशन के नजदीक एवं मुख्य मार्ग पर स्थित है ।

5.7 पार्किंग प्रस्ताव

वर्तमान में पार्किंग की समस्या नगर के मध्य क्षेत्र एवं अन्य कार्य केन्द्रो के समीप बहुत अधिक है । आने वाले समय में यह समस्या ओर भी बढेगी , इसका एक मात्र हल यही होगा कि प्रभावी परिवहन व्यवस्था विकसित की जावे एवं यातायात के प्रबंधन हेतु कार्य योजना तैयार की जावे । साथ ही स्थायी निराकरण के लिये यह आवश्यक है कि पार्किंग की विस्तृत योजना बनाई जाकर उसका क्रियान्वयन किया जावे । पार्किंग योजना तैयार होने तक निम्न व्यवस्था प्रस्तावित है ।

( i) मध्य क्षेत्र में फुटपाथ की चौडाई 1.5 मीटर रखी जाकर उसके अंदर ही ड्रेनेज निकाली जाये तथा सडक की शेष भूमि का पार्किंग के लिये उपयोग किया जावे ।

2453

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

चार पहिया एवं दो पहिया वाहनों के लिये पृथक - पृथक पर्किग क्षेत्र का निर्धारण ।

( ii)

(iii) नगर के क्षेत्रीय मार्गों एवं कार्यकेन्द्रो के समीप पार्किंग के स्थान हेतु भूमि आरक्षित करना ।

(iv) स्वीकृत मानचित्रों मे पार्किंग के लिये प्रस्तावित क्षेत्र का स्थानीय प्रशासन द्वारा समय सीमा में कियान्वयन सुनिश्चित करना ।

5.8 यातायात प्रबंधन योजना

विगत दशक में शहडोल में पंजीकृत वाहनों की में काफी वृद्धि हुई है । अतः नगर के मध्य क्षेत्र में स्थित कार्यकेन्द्रो के बढते स्वरूप तथा विद्यमान मार्ग संरचना की सीमित क्षमता को दृष्टिगत रखते हुये यातायात प्रबंधन योजना तैयार की जाकर उसका कियान्वयन किया जाना आवश्यक है । यातायात प्रबंधन योजना के घटकों में मार्ग संगमों पर ट्रेफिक सिंग्नल , रोटरी , ज्यामितिय संरचना , मार्ग विभाजन, जन परिवहन वाहनों को यातायात में प्राथमिकता, पैदल यात्रियों के लिये फुटपाथ, चौराहों पुटपाथ पर रेलिंग व्यवस्था , सडकों पर यातायात के लिये चिन्ह अंकित करना , नागरिकों को यातायात की जानकारी , स्कूल एवं कॉलेजो में यातायात प्रशिक्षण आदि को सम्मिलित किया जाना आवश्यक है ।

चौराहों का विकास (मार्ग संगम सुधार)

नगर के व्यस्तम मार्ग संगमों पर यातायात सिंग्नल लगाये जाकर उन्हें सिन्कोनाइज किया जावे तथा इनके नियंत्रण हेतु केन्द्रीय यातायात नियंत्रण योजना तैयार की जाना प्रस्तावित है । भविष्य की आवश्यकताओं, यातायात दबाव तथा स्थल विशेष की वर्तमान परिस्थितियों को मद्देनजर रखते हुये प्रमुख मार्ग संगमों का सुधार (विकास) सुविधाजनक एवं सुरक्षित यातायात की दृष्टि से किया जाना प्रस्तावित है जो कि निम्नानुसार है:-

1- पुराना गाँधी चौराहा

2- शंकर छविगृह चौराहा

3- किरण छविगृह चौराहा

4- बाणगंगा चौराहा

5- बलपुरवा चौराहा

7- मिशन अस्पताल चौराहा [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2454

अध्याय - 6 विकास नियमन

6.1 प्रवत्तशीलता

इन नियमनों का उद्देश्य निवेश क्षेत्र के नगरवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है । ये नियमन निम्न गतिविधियों पर लागू होंगेः

1. निवेश क्षेत्र के अंदर समस्त विकास ।

2. भूमि के स्वरूप में परिवर्तन, जिसमें भूमि का उप विभाजन , संयुक्तिकरण , संविलियन, उपांतरण एवं भूमि का उपयोग शामिल है ।

3. समूह आवासीय परियोजनाओं का सम्मिलित संस्थागत विकास ।

4. किसी भी प्रकार के भवन जिसमें भवन की ऊँचाई सम्मिलित हो ।

5. ऐसे क्षेत्र में, जो निवेश क्षेत्र सीमा के अंदर है, भूमि का विकास , भवनों का निर्माण / परिवर्तन एवं तोड़ना ।

6.2 क्षेत्राधिकार

1. इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 13 के अंतर्गत गठित निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे , तथा जो नियमन इस अध्याय में वर्णित नहीं हैं, वे म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 में निहित प्रावधानों एवं शासन द्वारा नियमों में किए जाने वाले संशोधन के अनुरूप लागू होंगे ।

2. इस अध्याय में वर्णित सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य है संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश या उसके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो विकास योजना में विभिन्न उपयोगों के अन्तर्गत स्वीकार्य गतिविधियों हेतु विकास अनुज्ञा देने में सक्षम हो ।

3. विकास योजना प्रस्तावों का विस्तृतीकरण परिक्षेत्रिक योजना में किया जाता है । यह संभावना है कि विकास योजना में परिभ्रमण एवं उपयोग परिक्षेत्रों के निर्धारण संबंधी, प्रस्तावों के क्रियान्वयन संबंधी एवं यांत्रिकी आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में संशोधन करना पड़े । ऐसे संशोधनों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा । यदि कोई विवाद / विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है तो उस दशा में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा जो कि योजना प्रस्तावों का एकीकृत भाग माना जायेगा ।

4. विकास योजना पुस्तक के मानचित्र में चिन्हित प्रस्ताव सांकेतिक एवं स्थूल स्वरूप के हैं, तथा उक्त प्रस्ताव नगरं तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 17 के आंधार पर चिन्हित किए गए हैं । उदाहरणार्थ आवासीय परिक्षेत्र, जो विकास योजना मानचित्र में दर्शाया गया है, उसमें आंतरिक मार्ग , खुले तथा हरित क्षेत्र, नागरिकों के लिए आवश्यक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु क्षेत्रफल, तथा नगरीय विकास हेतु अनुपयोगी भूमि , 2455

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

वर्तमान वृक्ष समूहों द्वारा व्याप्त भूमि आवासीय क्षेत्र के अभिन्न अंग के रूप में सम्मिलित हैं । इस कारण उक्त क्षेत्र विकास योजना मानचित्र में नहीं दर्शाए गए हैं ।

5. वर्तमान भूमि उपयोग को अंगीकृत विकास योजना में दर्शाए अनुसार खसरा मानचित्र पर वास्तविक उपयोग अनुसार हस्तांतरित किया जाएगा ।

6. आस- पास विद्यमान / निर्मित एवं धारा-30 में स्वीकृत मार्गों का समन्वय कर म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश, अधिनियम 1973 की धारा -27 , 28 व 29 में प्राप्त प्रकरणों का निराकरण किया जाएगा । निवेश क्षेत्र में ऐसे निर्मित मार्ग जो मौके पर विद्यमान हैं, परन्तु जिनके प्रस्ताव विकास योजना में उपदर्शित नहीं हैं अथवा उपदर्शित हैं , परन्तु चौड़ाई का उल्लेख नहीं है, ऐसे मार्गों की उनकी मौके पर उपलब्ध चौड़ाई अनुसार निरंतरता समन्वय के साथ सुनिश्चित की जाएगी ।

7. विकास योजना मानचित्र में निर्धारित किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदाय विकास अनुज्ञा, स्वीकृत वर्तमान भवन, वर्तमान अवस्था में तथा वर्तमान अधिभोग हेतु क्रियान्वित होने पर यथावत रहेंगे ।

8. किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में उपयोगिता अधोसंरचना से संबंधित निर्माण अथवा गतिविधि, जो स्थल पर आवश्यकता के अनुरूप उपयुक्त अधोसंरचना नियोजन एवं रूपांकन के अनुरूप तथा सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो स्वीकार्य होगी ।

9. संचालक द्वारा अनुमोदित अभिन्यास की समयावधि, यदि विकास योजना प्रकाशन की तिथि पर वैध है , तो उस दशा में स्वीकृत अभिन्यास का व्यापक भूमि उपयोग मान्य किया जाएगा ।

10. अपरिहार्य परिस्थितियों तथा सार्वजनिक हित में राज्य शासन नगर जनसंख्या को सामूहिक लाभ देने वाली राष्ट्रीय , राज्य अथवा नगर स्तर की गतिविधि हेतु विकास अनुज्ञा पर विचार कर सकती है, भले ही वह विकास योजना में उल्लेखित न हो ।

11. ऐसे क्षेत्र जहाँ जन सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक हो , उसके लिए आदेश जारी करने हेतु राज्य शासन सक्षम होगी ।

12. विकास अनुज्ञा के लिए प्रस्तुत मानचित्र में अगर कोई सुधार आवश्यक हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा मानचित्र सुधार कर पुनः प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को वापिस किया जाएगा ।

13. विभिन्न उपयोग परिसरों की पार्किंग की आवश्यकताएँ उसी उपयोग परिसर के अन्दर ही आवश्यक रूप से करना होंगी । उक्त पार्किंग की व्यवस्था यदि समस्त भूखण्डों को प्रगणित करते हुए एकीकृत अथवा समूह में अभिन्यास स्तर पर की गई हो तो परिसर के अंदर पृथक से पार्किंग की बाध्यता नहीं होगी ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

2456

14. नगर में निर्मित होने वाले फ्लाय ओवर / स्काय वॉक के नीचे के स्थान को पार्किंग एवं अन्य जनहित उपयोगी गतिविधियों में उपयोग की अनुमति स्थल विशेष की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए दी जाएगी , परंतु ऐसी गतिविधि हेतु सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

15. विकास योजना में नदी / नालों के दोनों ओर दर्शाया गया हरित क्षेत्र सांकेतिक स्वरूप का है । नदी के दोनों किनारों पर 15.0 मीटर, बड़े तालाबों की स्थिति में 20.0 मीटर तक, छोटे तालाबों एवं नालों की स्थिति में मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 50 (ख ) में निहित प्रावधानों के अनुसार खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा । इस भूमि पर मार्ग तथा सार्वजनिक सेवा एवं सुविधा का निर्माण स्वीकार्य होगा ।

16. झुग्गियों में रहने वाले निवासी नगरीय केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों में सेवा कार्य से जुड़े होते हैं । यदि झुग्गी- झोपड़ी का किसी स्थान पर विस्थापन कर उसे विकसित किया जाना है, तो उस दशा में जल स्त्रोतों, आमोद - प्रमोद तथा प्रस्तावित मार्ग के क्षेत्र को छोड़कर शेष भूमि उपयोग परिक्षेत्रों में झुग्गी- झोपड़ी का विस्थापन ग्राह्य होगा ।

17. विकास योजना मानचित्र जो पुस्तक के साथ संलग्न है, वह मशीन द्वारा छोटा / बड़ा किया गया मानचित्र है । इस कारण उक्त मानचित्र के आधार पर भूमि की न तो लंबाई - चौड़ाई नापी जाए , न ही इस मानचित्र के क्षेत्रफल को नापा जाए । लंबाई-चौड़ाई एवं क्षेत्रफल नापने तथा भू- उपयोग की जानकारी की कार्यवाही हेतु सर्वे मानचित्र जो 1 :4000 की माप पर तैयार किया गया है , उसके आधार पर किया जाए । विकास योजना में दर्शित वर्तमान भूमि उपयोग स्थल की वास्तविक स्थिति के अनुसार ही खसरा मानचित्र पर अंकित किया जाए , तथा इस संबंध में स्थल निरीक्षण / अभिलेख का परीक्षण कर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा ।

18. परिक्षेत्रिक योजना तैयार करने की पद्धति विकास योजना तैयार करने के ही समान है । विकास के स्वरूप के अनुसार अलग - अलग विकास नियमन , परिक्षेत्रिक नियमनों की आवश्यकता हो सकती है, किन्तु परिक्षेत्रिक योजना के प्रकाशित एवं प्रभावशील होने तक इस अध्याय में वर्णित नियमनों के आधार पर विकास अनुज्ञा दी जाएगी ।

19. प्रत्येक उपयोग परिसर की परिक्षेत्रिक योजना / विस्तृत अभिन्यास में दी गई स्थिति एवं सीमाएँ , स्थल पर विद्यमान वर्तमान मार्ग / गाड़ी मार्ग एवं अन्य भौतिक स्वरूपों को संदर्भ माना जाएगा ।

20. विकास योजना में दर्शित वर्तमान उपयोग स्थल पर विकसित एवं उक्त के राजस्व अभिलेख में दर्ज अनुसार ही मान्य होगा । उससे लगकर स्थित भूमि पर संस्पर्शी भूमि उपयोग अधिमान्य होंगे ।

2457

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1]

21. विकास योजना में विभिन्न भूमि उपयोगों के विकास हेतु नियमन दिए गए हैं । नियमनों में यदि किसी प्रकार के विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है , अथवा किसी व्याख्या की आवश्यकता होती है तो इस संबंध में राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा।

22. शासकीय विभागों द्वारा धारित भूमि एवं उससे संलग्न भूमि के भूमि उपयोग का निर्धारण एवं सत्यापन स्थल की स्थिति के अनुसार मान्य होगा , तथा विकास योजना में मुद्रित मानचित्र के आकार से भिन्न होने पर खसरों के आधार पर ही किया जाएगा ।

23. नियमन में वर्णित गतिविधि के समानार्थी गतिविधि जिसका उल्लेख नियमनों में नहीं है , समानता के आधार पर मान्य किए जा सकेंगे ।

24. विकास योजना मानचित्र में निर्दिष्ट भू उपयोग व पुस्तक में वर्णित किसी लेख में विरोधाभास की स्थिति पर पुस्तक में वर्णित लेख मान्य होंगे ।

25. 12.5 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवनों के लिए म.प्र. भूमि विकास नियम , 2012 के नियम -42 में स्वीकार्य फर्शी क्षेत्रानुपात ( F.A.R. ) के अतिरिक्त 1: 0.25 F.A.R. हस्तांतरणीय विकास अधिकार ( T.D.R. ) के रूप में माँग किए जाने पर स्वीकार्य होगा ।

6.3 परिभाषाएँ

उपयोग परिक्षेत्र मुख्य भू- उपयोग से संबंधित प्रस्तावित विशिष्ट नगरीय कार्यकलापों में से किसी एक कार्यकलाप का क्षेत्र ।

उपयोग परिसर ऐसे परिसर जो उपयोग परिक्षेत्र के उपविभाजन का एक भाग हो एवं अभिन्यास तैयार करते समय एक विशिष्ट मुख्य उपयोग या गतिविधि के लिए उन्हें स्पष्ट किया गया हो ।

अभिन्यास

उप विभाजित योजना जिसमें उपयोग परिसर के सभी आकार एवं प्रकार इंगित हों ।

उपयोग सभी उपयोग परिक्षेत्रों को दर्शाने वाला मानचित्र ।

भूमि

मानचित्र

परिक्षेत्रिक योजना निवेश क्षेत्र के एक परिक्षेत्र की योजना जिसमें नियोजन के प्रावधानों का विस्तार , सामाजिक अधोसंरचना , उद्यान, खुले क्षेत्र एवं यातायात तंत्र संबंधी विस्तृत जानकारी प्रावधानित हो ।

नगरीय ग्राम

भूमि उपयोग मानचित्र में दर्शाए एवं प्रस्तावित उपयोग परिक्षेत्रों के अंतर्गत् आने वाली ग्रामीण आबादी ।

नगरीय विरासत का परिसर जिनमें पुरातत्व महत्व के ऐतिहासिक भवन एवं उसके आसपास का परिसर सम्मिलित हो ।

क्षेत्र

विकास योजना के रंगीन मानचित्र में दर्शित वर्तमान उपयोग ।

विकसित क्षेत्र

अपने सभी समानान्तर एवं ज्यामितीय बदलाव के साथ भूखंडीय एकल / संयुक्त

परिवार

विकास से तात्पर्य, परिवार हेतु भूखंडीय विकास (अभिन्यास ) का हेतु भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2458

शहडोल विकास योजना 2035

भूखण्डीय विकास भूखंडों में उप- विभाजन , जिसका नगरीय उपयोग प्रमुखतः एकल परिवार , संयुक्त परिवार के आवास हेतु किया जाना हो ।

मिश्रित उपयोग मिश्रित उपयोग से तात्पर्य ऐसे उपयोग परिक्षेत्र से है जो कि इस विकास योजना में उल्लेखित किया गया है । इस उपयोग परिक्षेत्र में आवासीय , वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक परिक्षेत्र तथा उनमें स्वीकार्य गतिविधियाँ मान्य होंगी ।

ऊँचे भवनों विकास

का ऊँचे भवनों का विकास , म.प्र . भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 2 के उपनियम (38 ) सहपठित नियम 42 के अनुसार नियंत्रित होगा ।

फर्शी क्षेत्र अनुपात फर्शी क्षेत्रानुपात से तात्पर्य है, म.प्र . भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 2 (30 ) के अनुसार ।

भवन की ऊँचाई अन्यथा उल्लेखित न हो तो भवन की ऊँचाई से तात्पर्य है, म.प्र. भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 2 (9 ) के अनुसार ।

स्वेदनशील क्षेत्र परिस्थितिजन्य पर्यावरणीय , इकोलॉजिकल एवं विरासत के आधार पर सीमांकित क्षेत्र । इसके अंतर्गत नदी, तालाबों के निकटवर्ती क्षेत्र भी सम्मिलित होंगे ।

आबादी राजस्व विभाग द्वारा निर्धारित आबादी क्षेत्र के 200.00 मीटर की परिधि का क्षेत्र ।

ग्राम विस्तार

अन्य परिभाषाएं व नियमन म.प्र . भूमि विकास नियम , 2012 में निहित प्रावधानों के अनुरूप लागू होंगे ।

6.4 भूमि उपयोग परिक्षेत्र

निवेश क्षेत्र को निम्नलिखित तालिका में दर्शाए अनुसार उपयोग परिक्षेत्रों में विभक्त किया गया है । प्रत्येक उपयोग परिक्षेत्र आगे विभिन्न उपयोग परिसरों के रूप में उपविभाजित किए गए हैं । प्रत्येक उपयोग परिसर में विशिष्ट उपयोग , गतिविधियों की शर्तों या बिना शर्तों के स्वीकार्य होंगे । ऐसे क्षेत्र जिसका निर्धारित अभिन्यास स्वीकृत नहीं है, उनका नियंत्रण विकास योजना / परिक्षेत्रिक योजना के भू- उपयोग / प्रस्तावों के अधीन निर्धारित होगा । निर्धारित मुख्य भू- उपयोगों के अनुरूप ही उपयोग परिक्षेत्र रहेंगे यथा आवासीय , वाणिज्यिक , मिश्रित , औद्योगिक , आमोद-प्रमोद , सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक , विशेष प्रयोजन , यातायात एवं परिवहन, सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवाएँ , जलाशय एवं कृषि । उपयोग परिक्षेत्रों का विभाजन एवं उपयोग श्रेणियों का विवरण सारणी 6 - सा-1 में दिया गया है ।

2459

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

भू-उपयोग परिक्षेत्र

सारणी 6- सा- 1

नाम पद्धति भू-उपयोग उपपरिक्षेत्र

क्र.

भू-उपयोग परिक्षेत्र

2

1

3

आवासीय

(आर 1 )

(आर 2)

भू- तल पर दुकानों की कतारों सहित आवासीय

आवासीय 1

(आर 3)

मध्यम घनत्व

(आर 4)

निम्न घनत्व

(सी 1)

शहर केन्द्र

(सी 2)

उपनगर केन्द्र

(सी 3)

सामुदायिक केन्द्र

(सी 4)

स्थानीय व्यावसायिक केन्द्र

2 वाणिज्यिक

(सी 5)

सुविधा व्यावसायिक केन्द्र

मण्डी

(सी 6)

(सी 7)

वर्गीकृत बाजार

(सी 8 )

लॉजिस्टिक हब

आवासीय / वाणिज्यिक / सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक

मिश्रित 3

(एम)

उपयोग परिक्षेत्र

सेवा उद्योग

(आई 1 )

(आई 2) सामान्य उद्योग

औद्योगिक 4

(आई 3) विशेष उद्योग

उद्यान

(जी 1)

(जी 2) वृक्षारोपण क्षेत्र

(जी 3)

क्षेत्रीय उद्यान (प्राणिशास्त्रीय या वनस्पतिशास्त्रीय

उद्यान)

मनोरंजन

(जी 4)

प्राकृतिक क्षेत्रों या भू- दृश्य क्षेत्रों का संरक्षण

5

(जी 5) खेल मैदान

(जी 6) स्टेडियम

(जी 7) झील के सामने का विकास

(जी 8) प्रदर्शनी मैदान

6

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक

(पी)

सार्वजनिक संस्थान और प्रशासनिक क्षेत्रों/ शिक्षा और अनुसंधान/स्वास्थ्य/ सामाजिक / सांस्कृतिक संस्थागत गतिविधियाँ

(एस पी 1 ) पर्यटन प्रबंधन परिक्षेत्र

7 विशेष प्रयोजन

(एस पी 2) संरक्षित परिक्षेत्र भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2460

नाम पद्धति भू- उपयोग उपपरिक्षेत्र

क्र.

भू-उपयोग परिक्षेत्र

2

1

4 3

(एस पी 3 ) शुष्क पत्तन या कंटेनर डिपो

(एस पी 4)

तेल डिपो या ज्वलनशील पदार्थ डिपो

(एस पी 5) भवन निर्माण सामग्री यार्ड

(एस पी 6) प्रदूषणकारी उद्योग

(एस पी 7) सेज (एस.ई.जेड)

(एस पी 8 ) खनन क्षेत्र

(एस पी 9 )

आरक्षित वन या राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव अभ्यारण्य

(एस पी 10) अन्य

(टी 1) बस स्टैण्ड या टर्मिनस

(टी 2) बस पिकअप स्टेशन

(टी 3) सड़कें

(टी 4) रेल्वे स्टेशन

परिवहन 8

(टी 5) रेल्वे लाइन

बस डिपो

(टी 6)

(टी 7) यातायात नगर

जल शोधन संयंत्र

(पीयूएफ 1 )

(पीयूएफ 2) मल शोधन संयंत्र / आक्सीकरण ताल

(पीयूएफ 3 ) विद्युत सब स्टेशन

(पीयूएफ 4 ) ट्रेंचिंग ग्राउण्ड्स

9

(पीयूएफ 5)

ट्रंकलाइन कॉरीडोर , जल / मल , अतिरिक्त वोल्टेज विद्युत लाइनें, पाइप लाइनें और संबंधित संरचनाएँ

(पीयूएफ 6) रेडियो/ टी.वी . स्टेशन

सार्वजनिक उपयोगिताएँ और सुविधाएँ

(पीयूएफ 7 ) दूरसंचार केन्द्र

(पीयूएफ 8) अग्निनियंत्रण स्टेशन

(पीयूएफ 9 )

ठोस अपशिष्ट निपटान संयंत्र / अपघटन संयंत्र

(पीयूएफ 10) कब्रिस्तान / श्मशान घाट

नदियाँ

(डब्ल्यू1 )

(डब्ल्यू2) झील /तालाब / जलाशय

जल निकाय 10

(डब्ल्यू3) नाला/ नहर

(डब्ल्यू(4) बाढ़ प्रभावित क्षेत्र

(ए 1) कृषि भूमि

11

कृषि

(ए 2) ग्राम आबादी विस्तार 2461

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

टीप :- उपरोक्त सारणी में भूमि विकास नियम , 2012 में दर्शित समस्त भू- उपयोग परिक्षेत्र एवं उप- परिक्षेत्र वर्णित हैं, जिनमें से शहडोल नगर की आवश्यकता अनुसार भू- उपयोग परिक्षेत्र प्रस्तावित किए गए हैं ।

6.4.1 आवासीय

6.4.1.1 नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन

आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन सारणी 6 - सा -2 में दिए गए हैं ।

1. इन नियमन का उद्देश्य परिक्षेत्रों के अभिन्यास तैयार करने में मार्गदर्शन देना है । इन नियमों में परिभ्रमण संरचना एवं सुविधाओं के प्रावधानों के मानक सम्मिलित हैं । ऐसे अभिन्यासों से जुड़े सेवा प्रावधान जैसे भौतिक संरचनाएँ, जल प्रदाय , जल - मल निकास आदि संबंधित नियमों के अनुरूप होंगे ।

2. सामान्यतः भूखण्ड की चौड़ाई एवं गहराई का अनुपात 1: 1.5 से 1 : 3 होना चाहिए , किन्तु स्थल की स्थिति के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके अतिरिक्त अनुपात का निर्णय लिया जाएगा ।

3. भवन निर्माता / वास्तुविदों को अपने भवन नियोजन हेतु आवासीय विकास के संदर्भ में भूखण्ड आकार , भूखण्ड प्रकार, फर्शी क्षेत्रानुपात, भू-तल आच्छादन , भवन की ऊँचाई तथा स्वीकार्य आवासीय इकाइयों के मानकों की आवश्यकता होती है । नीचे दी गई सारणी में आवासीय क्षेत्रों के आच्छादन तथा सीमान्त खुला क्षेत्र वर्णित है ।

4. म.प्र. नगरपालिका (कॉलोनी विकास) नियम, 2021 एवं मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुरूप निम्न आय वर्ग एवं कमजोर आय वर्ग हेतु प्रावधान किए जाएँगे ।

5. म.प्र. भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 99 (परिशिष्ट- ञ) में निहित प्रावधानों (समय - समय पर संशोधन ) के अनुरूप विशेषतः अल्प आय वर्ग का अभिन्यास तैयार किया जाना चाहिए ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2462

आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड

सारणी 6 - सा- 2

ए.ओ.एस. (मी.)

विकास का प्रकार

एफ.ए.आर. अधिकतम अग्र पाश्र्व बाज बा

(मी. में ) अधिकतम ऊँचाई भूखण्ड का आकार (मी. में)

आच्छादन क्षेत्र प्रतिशत में

क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) न्यूनतम

चौड़ाई (मी. भूखण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम में )

11

10

12

8

6

5

3

2

12.5

7.5

3.0 0.0 0.0 0.0

1.25

60

32

पंक्ति

4.0X8.0

1.

12.5

7.5

1.25 3.0 1.5 0.0 0.0

60

पंक्ति

48

4.0X12.0

2.

12.5

7.5

3.0 1.5 0.0 0.0

1.25

पंक्ति

60

3.

75

5.0X15.0

12.5

7.5

1.5 0.0 0.0

1.25 3.0

50

पंक्ति

105

7.0X15.0

4.

12.5

7.5

1.25 3.0 1.5 2.5 0.0

50

5.

135

9.0X15.0

अर्धपृथक्कृत

12.5

9.0

3.0 2.5 2.5 0.0

1.25

50

200

6.

अर्धपृथक्कृत

11.10Χ18.0

12.5

9.0

0.0

3.5 2.5 3.0

1.25

42

216

7. 12.0X18.0

अर्धपृथक्कृत

12.5

9.0

3.5 1.5

1.25 4.5 2.5

40

288

12.0X24.0

8.

पृथक्कृत

12.5

12.0

2.5 3.0 3.0

6.0

1.25

35

12.0X24.0 360

9.

पृथक्कृत

12.5

12.0

3.5 3.0

6.0 3.0

1.25

35

405

10. 15.0X27.0

पृथक्कृत

12.5

12.0

3.0 4.0 3.0

1.25 6.0

33

540

11. 18.0X30.0

पृथक्कृत

12.5

12.0

3.0 4.5 3.0

6.0

1.25

33

600

20.0X30.0

12.

पृथक्कृत

12.0

12.5

4.5 4.5

1.25 6.0 4.5

30

750

25.0X30.0

13.

पृथक्कृत

12.5

12.0

6.0 4.5 4.5 4.5

1.25

14.

990

30.0X33.0

30 पृथक्कृत

नोटः

1. उपरोक्त तालिका सांकेतिक स्वरूप की है जिसे मार्गदर्शिका के रूप में उपयोग किया जा सकेगा ।

2. आर-2 उपपरिक्षेत्र के अंतर्गत ऐसे भूखण्ड जिसमें न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्रफल की अर्हता पूर्ण होती है , उनमें भी उपरोक्त मापदण्ड लागू होंगे एवं सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौडाई 12.00 मीटर मान्य होगी ।

3. सारणी के अनुक्रमांक 9 से 14 में दर्शाए भूखण्ड आकार को केवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में बहुईकाई भूखण्डीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकता है ।

4. भूखण्ड जिनका क्षेत्र सारणी में दर्शाई श्रेणियों के मध्य आकार का हो , पर पूर्व की श्रेणी के एम.ओ.एस. आच्छादन , एफ.ए.आर. के अनुसार अथवा नियोजन अनुज्ञा में वर्णित अनुसार स्वीकृति दी जानी चाहिए । आच्छादित क्षेत्र अथवा एम.ओ.एस. ( MOS ) निर्धारित करते समय यदि भिन्नता उतपन्न होती है तो आच्छादित क्षेत्र अथवा एम.ओ.एस. में से किसी एक को निश्चित कर स्वीकृति दी जाएगी । ऐसे प्रकरणों में भवन रेखा निर्धारित कर ही स्वीकृति दी जाएगी ।

5. सार्वजनिक उपयोगिताओं, सेवाओं एवं सुविधाओं के निर्धारण के उद्देश्य से घनत्वीय गणना हेतु एक आवासीय इकाई में औसतन 5.0 व्यक्ति तथा कर्मचारी आवास में औसतन 2.4 व्यक्ति का रहवास माना जाएगा ।

2463

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

6. वाहन विराम स्थल की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम , 2012 के अनुसार की जाएगी ।

7. झुग्गियों की पुर्नस्थापना की दशा में 32 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड स्वीकार्य होंगे ।

8. आवासीय भवन का निर्माण 2.4 मीटर ऊँचाई के स्टिल्ट पर स्वीकार्य ग्राउण्ड कवरेज की सीमा तक किया जाता है , तो स्टिल्ट फ्लोर की ऊँचाई , तथा ऐसे निर्मित क्षेत्र की गणना , भवन ऊँचाई तथा एफ.ए.आर. में नहीं की जाएगी । स्टिल्ट पार्किंग हेतु भूखण्ड के आकार / क्षेत्रफल का बंधन नहीं होगा ।

6.4.1.1.1 आवासीय भूखण्डीय विकास के नियमन

1. आवासीय अभिन्यास में न्यूनतम सामुदायिक खुला क्षेत्र 10 प्रतिशत ।

2. सेवाओं हेतु न्यूनतम आरक्षित क्षेत्र 1.00 प्रतिशत ।

6.4.1.2 वर्तमान आवासीय क्षेत्र

होगाः वर्तमान आवासीय क्षेत्रों में विकास सारणी 6 - सा -3 में दर्शित मापदण्डों से नियंत्रित आवासीय विकास हेतु भू- खण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र

सारणी 6- सा- 3

फर्शी क्षेत्रनुपात

आच्छादित क्षेत्र

भूखण्ड का क्षेत्र

3

2

1

1.25

75%

90 वर्गमीटर से कम

1.00

66%

90 से 180 वर्गमीटर तक

1.00

60%

180 वर्गमीटर से अधिक

टीपः मार्ग की चौड़ाई 9.00 मीटर से अधिक होने की दशा में 90 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र वाले भूखण्डों के लिए फर्शी क्षेत्रानुपात 1.25 तक अनुज्ञेय होगा ।

6.4.1.3 आवासीय विकसित कॉलोनियों हेतु मापदण्ड

जिन कॉलोनियों में किसी मार्ग पर 75 प्रतिशत भवन निर्मित हो गए हों, उस क्षेत्र को वर्तमान आवासीय क्षेत्र माना जाएगा । ऐसे मार्गों पर स्थित रिक्त भूखण्डों पर भवनों के निर्माण हेतु उस मार्ग पर स्थित अन्य भवनों के निर्माण हेतु अपनाए गए मापदण्ड लागू होंगे , जबकि कॉलोनी के अन्य मार्गों पर विकास / निर्माण के लिए नवीन आवासीय क्षेत्र के लिए निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे ।

6.4.2 वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2464

वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास मापदण्ड

क्र

सारणी 6- सा- 4

सम्मुख सीमान्त खुला

क्षेत्र

क्षेत्र (वर्ग मी. में) भूखण्ड का आकार (मी. में)

3

2

54 6.0X 9.0

1.

135 2.

9.0X 15.0

216 12.0 X 18.0

3.

432 4.

18.0X 24.0

टीप :-

फर्शी क्षेत्रानुपात

आच्छाद न

7

6

5

1.5

50

6.00

1.5

50

6.00

1.5

50

6.00

1.5

50

6.00

1. मार्ग की चौड़ाई 12.00 मीटर से अधिक होने पर भवन रेखा तदनुसार परिवर्तित मानी जावेगी ।

2. प्राधिकारी द्वारा सीमान्त खुले क्षेत्र निर्धारित किए जा सकेंगे । 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल के भू- खण्ड पर सीमान्त खुले क्षेत्र म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के अनुरूप होंगे । भू- खण्ड अनियमित आकार के होने पर सक्षम

3. 18 मीटर तथा उससे अधिक चौड़े मार्गों के लिए मार्ग की चौड़ाई के आधार पर निम्नानुसार एफ.ए.आर. देय होगा ।

18 मीटर एवं उससे अधिक

24 मीटर एवं उससे अधिक 1.75

2.0

4. सारणी में दर्शाए गए क्षेत्रफल से कम होने की स्थिति में उसके पूर्व सरल क्रमांक के मानक लागू होंगे ।

5. वाहन विराम क्षेत्र की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार की जावेगी । स्टिल्ट पार्किंग हेतु भूखण्ड के आकार / क्षेत्रफल का बंधन नहीं होगा ।

6. भवन रेखा मार्गों की चौड़ाई अनुसार निर्धारित की जा सकेगी ।

मार्ग चौड़ाई

12.0 मीटर एवं उससे अधिक

18.0 मीटर एवं उससे अधिक

24.0 मीटर एवं उससे अधिक भवन रेखा (मार्ग मध्य से )

12.0 मीटर

15.0 मीटर

18.0 मीटर

7. वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक सारणी 6 - सा -5 में वर्णित हैं ।

2465

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक

वर्ग

क्र

2

1

1.

भूखण्डों का क्षेत्र

सारणी 6- सा- 5

कुल क्षेत्र का प्रतिशत

3

अधिकतम 50 प्रतिशत

अधिकतम 40 प्रतिशत

परिभ्रमण एवं वाहन विराम स्थल का क्षेत्र 2.

न्यूनतम 11 प्रतिशत (10+1 )

खुले स्थानों को सम्मिलित कर सुविधाओं का

3.

क्षेत्र

मार्गों की चौड़ाई 4.

बाजार से गुज़रने वाले मुख्य सीधे मार्ग कीन्यूनतम चौड़ाई

दुकानों के सामने ट्रकों के खड़े एवं मुड़ने के लिये न्यूनतम चौड़ाई

दुकानों के सामने पदचारी की न्यूनतम चौड़ाई

5.

दुकानों के आकार

विराम स्थल 6.

6.4.4.1 मध्य क्षेत्र

12मीटर

18 मीटर

3 मीटर

मार्ग सर्वेक्षण एवं प्रोजेक्शन के आधार पर

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के

अनुसार

अधिकतम भू आच्छादन निम्नानुसार रहेगा ।

25 वर्ग मी. से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड 100 प्रतिशत

25 वर्ग मी. से अधिक क्षेत्रफल के भूखण्ड 80 प्रतिशत

फर्शी क्षेत्रानुपात

टीप :-

सारणी 6- सा -4 अनुसार

1. वर्तमान भवन रेखा यथावत रखी जाएगी एवं निर्मित क्षेत्र को आधार मानते हुए अनुज्ञा दी जा सकेगी ।

2. मध्यक्षेत्र की सीमांए अध्याय -4 में वर्णित की गई है । निम्न नियमन एवं मापदण्ड, मध्यक्षेत्र की सीमा बांधने वाले वर्तमान मार्गों के अन्दर सम्पूर्ण क्षेत्र पर लागू होंगे , साथ ही बाहरी ओर भी उस मार्ग की चौड़ाई के 1.5 गुना या 30.00 मीटर , जो भी कम हो, उससे अधिक नहीं होगा पर भी ये नियमन एवं मापदण्ड लागू होंगे ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2466

3. मार्गों की चौड़ाई , विकास योजना में प्रस्तावित मापदण्डों के अनुरूप अथवा स्थानीय परिस्थिति अनुसार मान्य होगी तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा उक्त संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा ।

4. 25 वर्गमीटर से 500 वर्गमीटर तक के भू- खण्डों में न्यूनतम 4.5 मीटर खुला क्षेत्र पर ऑफ स्ट्रीट वाहन विराम हेतु रखा जायेगा एवं स्टिल्ट पार्किंग हेतु भूखण्ड के आकार / क्षेत्रफल का बंधन नहीं होगा ।

5. वाहन विराम म.प्र. भूमि विकास नियम , 2012 के अनुसार रखना आवश्यक होगा ।

6. नगर के प्रमुख मार्ग पर जिनकी चौडाई 18.00 मीटर या अधिक होने भवन रेखा मार्ग चौड़ाई पश्चात न्यूनतम 6.00 मीटर पर निर्धारित की जावेगी ।

7. किसी भूखण्ड के स्वामी द्वारा अपने भू- खण्ड में से मार्ग , फुटपाथ आदि सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ी जाती है तो ऐसी दशा में उक्त भू- खण्ड पर छोड़ी गई भूमि का दो गुना फर्शी क्षेत्र अतिरिक्त रूप से स्वीकार्य होगा । इससे भवन के आगे सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ने को प्रोत्साहन मिलेगा तथा छोड़ी गई भूमि की क्षतिपूर्ति भी हो सकेगी ।

6.4.5 औद्योगिक उपयोग परिक्षेत्र

औद्योगिक विकास के मानक म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार होंगे ।

6.4.6 मिश्रित उपयोग परिक्षेत्र

5.4.1.1 मिश्रित उपयोग

आवासीय / वाणिज्यिक / सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक क्षेत्र में क्रमशः गैर आवासीय / गैर वाणिज्यिक / गैर सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियाँ ।

5.4.1.2 मिश्रित उपयोग नियमन

मिश्रित उपयोग पारंपरिक नगर नियोजन तथा भारतीय सामाजिक - आर्थिक- सांस्कृतिक परिवेश पर आधारित है । बाजार के आर्थिक आवश्यक बल के कारण सार्वजनिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास आवासीय परिसरों में हुआ है । इसी प्रकार वाणिज्यिक उपयोग हेतु निर्धारित क्षेत्र में आवासीय तथा सार्वजनिक / अर्द्धसार्वजनिक गतिविधियों का विकास हुआ है । आवासीय परिसरों में वाणिज्यिक गतिविधियों की मांग बढ़ने के कारण वास्तविकता को नियोजन की दृष्टि से अनदेखा नहीं किया जा सकता । अतः अब ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है जिसके फलस्वरूप नागरिकों की वास्तविक आवश्यकता , सुविधा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मध्य संतुलन बना रहे ।

2467

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

5.4.1.3 मिश्रित उपयोग के मार्गदर्शी सिद्धांत

1. पहुँच मार्ग की चौड़ाई 12.00 मीटर से अधिक होने पर उससे लगी भूमि पर मार्ग चौड़ाई से दो गुनी गहराई तक मिश्रित उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी । ऐसे मिश्रित उपयोग भवनों के पुनर्निर्माण में भी अनुज्ञात किए जा सकेंगे ।

2. मिश्रित उपयोग के अंतर्गत आवासीय / वाणिज्यिक / सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक परिक्षेत्र की स्वीकृत गतिविधियाँ सम्मिलित व स्वीकार्य होंगी ।

3. ऐसे कार्यकलापों की सामाजिक , आर्थिक आवश्यकता तथा आवासीय क्षेत्र में उक्त कार्यकलापों से पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित विपरीत प्रभाव के बीच संतुलन बनाए रखना आवश्यक है ।

4. मिश्रित उपयोग से अलग - अलग क्षेत्रों में निकटतम व्यवसायिक सुविधाएँ प्राप्त हो सकेंगी जिससे आवागमन में कमी आएगी, किन्तु इससे रिहायशी इलाकों में भीड़- भाड़ बढ़ने , पार्किंग की असुविधा एवं अन्य पर्यावरणीय दुष्प्रभाव भी पड़ना संभावित है । प्रस्तावित नियमन से इन प्रभावों का प्रबंधन एवं नियंत्रण संभव होगा ।

5.4.1.4 मिश्रित उपयोग की सामान्य शर्ते

1. विकास नियंत्रण के उपयोग परिक्षेत्र में लागू मापदण्ड (एफ.ए. आर. ग्राउण्ड कवरेज इत्यादि) मिश्रित उपयोग के लिए भी लागू रहेंगे ।

2. मिश्रित उपयोग में यह नियमन पूर्व से विकसित क्षेत्र एवं नवीन प्रस्तावित क्षेत्रों में लागू होंगे , तथा पार्किंग हेतु परिसर अनुसार प्रावधान मान्य होंगे । विकसित क्षेत्र में पुनर्विकास की दशा में भी मिश्रित उपयोग स्वीकार्य किया जा सकेगा ।

3. 12.00 मीटर एवं अधिक चौड़े मार्ग पर ही गैर- आवासीय गतिविधियाँ जैसे वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियाँ एवं उनका मिश्रण मान्य किया जा सकेगा ।

6.4.8 सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक हेतु विकास नियमन निम्नानुसार हैं-

1. शैक्षणिक , स्वास्थ्य, संचार तथा सांस्कृतिक सुविधाओं के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि का आकार प्रशासकीय विभाग या किसी नियामक प्राधिकारी या भूखण्ड का न्यूनतम आकार विहित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किए गए अनुसार होगा ।

2. आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग तथा निम्न आय समूह गृह निर्माण के लिए अत्यावश्यक सुख सुविधाओं की आवश्यकताएँ म.प्र. भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 99 के परिशिष्ट- अ में दिए गए अनुसार होंगी ।

3. विकास योजना तैयार करते समय विभिन्न परिक्षेत्रों में स्वीकार्य फर्शी क्षेत्र अनुपात को उस क्षेत्र में प्रस्तावित घनत्व को दृष्टिगत रखते हुये निर्धारित किया गया है । अतः घनत्व का निर्धारण अनुज्ञा देते समय अभिन्यास स्तर पर न किया जावे ।

भिाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

2468

4 उस भूमि के लिए जिसमें कि कोई आवेदक हितबद्ध हो सकता हो विकास रेखांक अथवा परिक्षेत्रीय रेखांक के प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए प्राधिकारी को म.प्र. भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 49 के परिशिष्ट- छः में दिए अनुसार विहित प्रारूप में कोई आवेदन किया जा सकता है ।

सामुदायिक सुविधाओं / सेवाओं हेतु नियमन

सारणी 6- सा- 6

न्यूनतम माग

अधिकतम भू

श्रोणी

2

शैक्षणिक भवन

एकए बार.

(मी. म)

5

4

3

12.0

1.00

40 प्रतिशत

1. नर्सरी / पूर्व प्राथमिक शाला

1

12.0

1.00

33प्रतिशत

2. प्राथमिक विद्यालय

18.0

1.00

30प्रतिशत

3. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

24.0

1.00

25प्रतिशत

4. महाविद्यालय

स्वास्थ्य

24.00

1.00

30प्रतिशत

हॉस्पिटल 100 बिस्तर

24.00

1.00

30प्रतिशत

30से 100 बिस्तर हॉस्पिटल

18.00

1.00

30प्रतिशत

हॉस्पिटल - 0 से 30 बिस्तर

18.00

1.00

30प्रतिशत

नेच्रोपेथी सेन्टर

18.00

1.00

30प्रतिशत

2 हेल्थ सेन्टर

18.00

1.00

30प्रतिशत

नर्सिंग होम

12.00

1.00

30 प्रतिशत

पॉलीक्लीनिक

12.00

1.00

30प्रतिशत

पेट क्लीनिक

12.00

1.00

30प्रतिशत

ब्लड बैंक / पैथालॉजी सेन्टर इत्यादि

12.00

1.00

30 प्रतिशत

फिजियोथेरेपी सेन्टर

सार्वजनिक उपयोगिता एवं सवा

12.0

1.00

35प्रतिशत

पुलिस चौकी

12.0

1.00

25 प्रतिशत

पुलिस स्टेशन आवास गृह सहित

12.0

1.00

35प्रतिशत

सामुदायिक भवन

3

12.0

1.00

35प्रतिशत

उप अग्निशमन केंन्द्र

12.0

1.00

35प्रतिशत

अग्निशमन केन्द्र

12.0

1.00

35प्रतिशत

डाक एवं तार

विद्युत सब स्टेशन

12.0

1.00

30प्रतिशत

4 धार्मिक भवन

12.0

1.00

35 प्रतिशत

आत कीय / वह शासकीय 5

नोट -

1. उपरोक्त गतिविधियों के क्षेत्रफल संबंधित संस्थान एवं मध्यप्रदेश शासन के प्रशासकीय विभाग / स्थानीय कार्यालय द्वारा निर्धारित क्षेत्रफल के अनुरूप मान्य होंगे , एवं सीमान्त खुले क्षेत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए जा सकेंगे ।

2469

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

2. उपरोक्त सारणी में जो सुविधाएँ सम्मिलित नहीं हैं, उनके भू- आच्छादन क्षेत्र 30 प्रतिशत तथा फर्शी क्षेत्र अनुपात 1.0 से अधिक नहीं होंगे । ऐसी सुविधाएँ जिनका पुनर्विकास किया गया है उनके लिए आच्छादन क्षेत्र कॉलम 3 के अनुसार रहेगा ।

6.5 अन्य नियमन

6.5.1 12.5 मीटर से ऊँचे भवनों संबंधी नियमन

म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 के प्रावधानों अनुसार मान्य होंगे ।

6.5.2 बहुविध बहुमंजिला इकाई निर्माण

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के मापदण्ड अनुसार नियंत्रित होंगे ।

6.5.3 फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा

फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधाओं हेतु मानक मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17 अनुसार होंगे ।

6.5.4 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

नवीन वाणिज्यिक केन्द्रों के नियोजन के समय फुटपाथ दुकानें, हाथ ठेला एवं इसी तरह की अन्य गतिविधियों के लिए निम्नानुसार अनौपचारिक वर्ग हेतु प्रावधान निर्धारित किए गए हैं ।

अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

सारणी 6- सा-7

मानक

विवरण

क्र.

3

2

1

फुटपाथ व्यापार

वृत्त खण्ड केन्द्र

3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें

1.

उपवृत्त खण्ड केन्द्र

सुलभ शॉपिंग

1 से 2 इकाई प्रति 100 कर्मकार

2.

शासकीय कार्यालय एवं वाणिज्यिक

थोक व्यापार एवं मालभाड़ा

3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें

3. कॉम्पलेक्स

3 से 4 इकाई प्रति 100 बिस्तर

4. चिकित्सालय

विद्यालय

5.

3 से 4 इकाई

प्राथमिक [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2470

5 से 6 इकाई

माध्यमिक / उच्चतर माध्यमिक

उद्यान

6. नगर उद्यान

8 से 10 इकाई प्रत्येक प्रमुख प्रवेश द्वार

स्थानीय उद्यान

2 से 3 इकाई

आवासीय

7.

1 इकाई प्रति 500 जनसंख्या

8. बस स्थानक / रेल्वे स्टेशन

परियोजना तैयार करते समय किए गए सर्वेक्षण पर निर्भर होगा ।

टीपः प्रत्येक इकाई 2.5 से 5 वर्गमीटर के आकार की नियत होगी ।

6.5.5 ईंधन भराव एवं भराव सह- सेवा केन्द्र के मानक

ईंधन भराव एवं भराव सह- सेवा केन्द्र हेतु मानक म.प्र. भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 53 (3 ) (चार) के अनुरूप होंगे । ई - वाहन / बैटरी चार्जिंग स्टेशन के मानक शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार लागू होंगे ।

टीप:- ईंधन भराव एवं भराव सह- सेवा केन्द्र 18.00 मीटर या उससे अधिक चौड़े मार्ग पर स्वीकार्य होंगे ।

6.5.6 यातायात नगर / मैकेनिक नगर के मानक

इसके अंतर्गत् निम्नलिखित गतिविधियाँ स्वीकार्य होंगी- यातायात नगर , मेकेनिक नगर, ट्रक टर्मिनल, मोटर गैरेज , वर्कशॉप , स्पेयर पाटर्स एवं सुधार की दुकानें, रात्रि विश्राम गृह, बोर्डिंग / लॉजिंग , बैंक, पेट्रोल पंप , रेस्टोरेंट , बुकिंग ऑफिस , वेयर हाउस एवं अनुषांगिक गतिविधियाँ ।

यातायात नगर एवं मैकेनिक नगर परिक्षेत्र हेतु नियमन निम्नानुसार हैं ।

1. मार्ग की चौड़ाई 18.00 मीटर से कम नहीं होगी ।

2. सामुदायिक खुले क्षेत्र का उपयोग पार्किंग के लिए किया जा सकेगा ।

3. यातायात नगर के विकास हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल वर्णित नहीं किया गया है । स्थल के आकार के अनुसार एक से अधिक गतिविधियाँ स्वीकार्य होंगी ।

6.5.7 शॉपिंग मॉल / खुला मॉल

शापिंग मॉल हेतु मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 96 के अनुरूप होंगे ।

6.5.8 वर्तमानं विकसित क्षेत्र हेतु नियमन

1. वर्तमान विकसित क्षेत्रों में भवन की ऊँचाई , भू-आच्छादन, फर्शी क्षेत्रानुपात एवं पार्किंग संबंधी मापदण्ड, नगरीय निकाय द्वारा परिक्षेत्रिक योजना तैयार कर निर्धारित मापदण्डों 2471

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

एवं भवन रेखा के निर्धारण अनुसार लागू होंगे । जब तक परिक्षेत्रिक योजना लागू नहीं होगी तब तक विकास योजना के प्रावधान लागू होंगे ।

2. विकसित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण की अनुमति स्थानीय निकाय द्वारा दी जा सकेगी ।

3. भवन की ऊँचाई , अहाते की दीवार की ऊँचाई एवं वाहन विराम संबंधी मापदण्ड नये क्षेत्रों के मापदण्डों के अनुरूप ही रहेंगे ।

6.5.9 होस्टल , वर्किंग वूमन होस्टल , रेस्ट / गेस्ट हाउस , लाजिंग / बोर्डिंग

भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल

अधिकतम एफ.ए.आर.

अधिकतम भूतल आच्छादन (कवरेज)

अधिकतम ऊँचाई

सीमांत खुला क्षेत्र

1. सम्मुख

2. अन्य तीन ओर

अन्य नियंत्रण-

भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 500 वर्गमीटर

1: 1.0

33प्रतिशत

12.00 मीटर

6.0 मीटर

4.50मीटर

12.0मीटर

पार्किंग म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 प्रावधान अनुसार ।

6.5.10 मैरिज गार्डन

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार

6.5.11 बारात घर / मांगलिक भवन / कल्याण मण्डपम / कम्युनिटी हाल

भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल

अधिकतम एफ.ए.आर.

अधिकतम भूतल आच्छादन (कवरेज)

न्यूनतम भूखण्ड का अग्रभाग

सीमांत खुला क्षेत्र-

सम्मुख

अन्य तीन ओर

अन्य नियंत्रण-

भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 500 वर्गमीटर

1:0.5

15 प्रतिशत

25.00 मीटर

6.00 मीटर

4.50मीटर

12.00 मीटर ।

भूखण्ड के सम्मुख खुले क्षेत्र का 40 प्रतिशत भाग सार्वजनिक पार्किंग हेतु आरक्षित रहेगा ।

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2472

इस गतिविधि से जनित होने वाली पार्किंग की पूर्ण व्यवस्था परिसर के अंदर ही सुनिश्चित की जाएगी । शासकीय भूमि अथवा मार्ग पर एवं परिसर के बाहर पार्किंग गतिविधि स्वीकार्य नहीं होगी ।

6.5.12 शीतकेन्द्र / वेयर हाउस / गोदाम / अन्य भण्डारण केन्द्र के लिये मापदण्ड

उपरोक्त गतिविधियों के लिए निम्न नियमन लागू रहेंगे ।

1:0.40

अधिकतम तल क्षेत्र का अनुपात-

40प्रतिशत

अधिकतम निर्मित क्षेत्र-

12.0 मीटर

भू- खण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई-

सीमांत खुला क्षेत्र

6.00 मीटर

(अ) सम्मुख

4.50 मीटर

(ब) अन्य तीन ओर

6.5.13 छविगृहों के लिए मापदण्ड

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53 (3 ) के प्रावधान लागू होंगे ।

6.5.14 मल्टीप्लेक्स

होंगे । मल्टीप्लेक्स हेतु म.प्र . भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 95 के प्रावधान लागू

6.5.15उद्यान

1. समस्त प्रकार के आमोद-प्रमोद क्षेत्र अंतर्गत प्रस्तावित उद्यान में 05 प्रतिशत अनुषांगिक गतिविधियाँ स्वीकार्य होगी ।

2. स्टेडियम के निर्माण हेतु मापदण्ड खेल विभाग के अनुसार होंगे एवं बैठक कॉरिडोर के नीचे दुकानें स्वीकार्य की जा सकेंगी ।

6.6 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन

संवेदनशील क्षेत्र में विकास की गतिविधियां निम्नानुसार प्रावधानित हैंः

1. मुड़ना नदी के दोनों किनारों पर नदी सीमा से 15.00 मीटर तक का क्षेत्र खुला रखा जाएगा ।

2. बड़े तालाबों की स्थिति में 20.00 मीटर तक का क्षेत्र खुला रखा जाएगौ ।

3. नाले, शाखा नहर, छोटे तालाबों एवं अन्य जल स्त्रोतों की स्थिति में मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 50 (ख) में निहित प्रावधानों के अनुसार खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा ।

2473

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

4. नहर हेतु सिंचाई विभाग द्वारा अधिग्रहण की गई भूमियों में कम से कम 3.0-3.0 मीटर दोनों ओर का क्षेत्र खुला रखा जाएगा ।

5. प्रदूषित जल / मल किसी भी स्थिति में नदी में प्रवाहित नहीं किया जाएगा ।

6. नाले , शाखा नहर एवं अन्य जल स्त्रोतों के किनारे के क्षेत्रों में भवनों के व्यक्तिगत सेप्टिक टैंक को भवन निर्माण पश्चात् ग्रिडल मल लाईन से जोड़ना अनिवार्य होगा ।

7. निवेश क्षेत्र में आने वाले निर्मित भवनों के आच्छादित क्षेत्र में या एफ.ए.आर. में पूर्व की स्वीकृति के अतिरिक्त वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी ।

8. नदियों की सुरक्षा एवं जल गुणवत्ता के सुधार एवं संरक्षण हेतु किये जाने वाले कार्य स्वीकार्य होंगे ।

9. संवदेनशील क्षेत्रों में रख - रखाव से संबंधी कार्य स्वीकार्य होंगे ।

10. प्राचीन स्मारक एवं पुरातत्विक स्थल को अवशेष अधिनियम के अनुसार संरक्षित किया जाएगा । ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्रों में सांस्कृतिक महत्व के भवन , प्राचीन वास्तुकला भवन (निजी आधिपत्य के भी ) एवं समय - समय पर उत्खनित / खोजे गए विरासतीय भवन सम्मिलित हैं ।

6.7 उपयोग परिक्षेत्रों में स्वीकृत उपयोग परिसर

उपयोग परिक्षेत्रों में स्वीकृत उपयोग परिसरों का वर्णन सारणी 6 - सा-8 में दिया गया है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2474

NP

NP

NP

NP

NP NF

NP

NP

N

증

Publlo Utilities and Facilities

C

P

NP

P

14.

P 증

N

Public& SemiPublic

सारणी6-सा-8

2

증

증 증

증

증

F

Transport

NP

12.13

증

N

증

증

P

P

증

C

NP

A2

증

Agriculture

P

NP

P

증

증

증증

10.11.

4

A

NP

NPNP

NP

P

증

i

증 증

99

NF

증

N

NP

P

C

2

IN

2

Recreational

NP

G2G6

2

NP

N

P

NP

NP

NPNP

NPNPN

N

7

증

증 증

NP

NPNP

C

P

6

NPNPNP

Industrial

NP

12

증

N

NPNPN

증

증

N

Commercial

P

P

P

NPNP

P

NP

P

4

NP

증

P

P

d P

NI

d

Residential

P

d

R1

उपयोगपरिक्षेत्रोंमेंस्वीकृत/स्वीकार्यगतिविधियाँ

2.

Activity

Gymnasium

ResidentialPlot/PlottedHousing

ResidentialDwellingUnits

ApartmentHousing

ChildrenHome

WholeSaleMarket

BeautyParlors

Hotels

Open/PlayGround

GroupHousing/RowHousing/ClusterHousing

OldageHome

10

8

11

6

6

4

7

5

1

2

3

1.

5.по.

2475

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

NP

증

2

NP

NP

NP

PUF

증

Public Utilitiesand Facilities

증

P

VP

NP

NP NP

증

P

증

증

Public& SemiPublic

증

NP

증

2

NP

4

Transport

NP

증

NP

2

증

증

1

증

P

증

증

증

Agriculture

NP

P

P

증

NP

NP

NP

2

증

P

P

증

4

NP

2

NP

NP

증

2

증

NP

NP

NF

65

증

2

NP

NI

NP

2

NP 2

Recreational

증

P

NP

N

N

증

2

증

N

N

N

NP

2

N

NP

P

P

2

P

P

증

Industrial

P

2

NP

증

NF

VP

P

22

IN

증

P

Commercial

P

P

P

P

P

NP

P

NF

증

P

P

NP

2 P

NP

NP

N

Residential

증

Activity

ConferenceHall/ConventionCentre

Restaurant/Cafeterla

PharmaceuticalMarket,ChemicalMarket

ShoppingMails

AutomobileandSparePartMarket

FireworksMarket

SuperMarket/DepartmentalStores

WeeklyMarket/HatBazar

Repalr/ServiceShop

RetallShops

F.M.C.G.Godowns

Gold,SilverMarket/CrockeryMarket

PaperStatlonary/BookMarket

C&FAgencies

25

24

23

22

21

20

6.

28

27

16

14 15

12 13

S.no.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

2476

NP

NP

NP

증

증

증

P

PUF

Public Utilitles and Facilities

VP

2

증

P

P

증

C

P

Public& SemiPublic

P

증

증

P

NP

N

증

Transport

증

증

을

증

증

P

P

A2

P

증

증

2

Agriculture

P

P

C

NP

P

증

증

NP

NPNP

증

증

G6

N

NP

NP

NP

NP

증

C

증

2

증

증

NP

NP

Recreational

N

증

N

증

NP

NP

증

증

P

NF NP

증

증

증

P

P

P

P

NNP

P

P

Industrial

P

2

N

NP

NP

N

P

IN

증

C

NP

N

Commercial

NP

NP

P

P

P

d

P

VP

NPNP

NP

P

PP

2

P NP

C

P

Residential

대

R

Activity

Junkyard

CoachingInstitute

VocationalTrainingInstitute/ManagementInstitute

Multiplex

DepotforInflammableSubstance

Cinema

ColdStorage/AgricultureBasedProductStorage

WareHousing/StorageotherthanAgriculturalProducts

MilkChillingPlant/DairyPlant

BaratGhar/MangallkBhawan/MarriageGarden

FuelFillingStation/FuelFillingcumServiceStation/BatterySwappingStation

AutoServiceStation

Bank/ATM

CallCenters

39

36

38

37

34 35

33

32

31

30

29

26

28

27

5.no.

2477

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

증

PUF

증

Public Utilitiesand Facilities

NP

증

P

증

증

Public& SemiPublic

2

NP 증

Transport

증

증

증

P

22

Agriculture

P

P

P

C

C

NP

66

증

증

NPN

NP

Recreational

증 증

증

2

NI

N

P

P

P

Industrial

P

P

2

P

P

NP

증

증

Commercial

NP

NP

증

증

증

증

NP

NP

Residential

N

NP

증

Activity

PetroleumProductDepot

TimberMarket

BuildingMaterial/(Brick,Sand,andGravelmarket)Yard

CoalYard/FuelYard/SteelYard

GasGodown

증

a

P P

a

NP

NP

증

P

NP

증

NP

2

증

NP

NP

NP

을 증

N

증

NP

증

증

P

P

NP

P

N

C

증

NP

NP

NPNP

2

2

증

N

NP

C

증

NP 증

IN

IN

NP

NPNF

NP

NP

증

증

C

NP

P

증

P

NP

2

증

2

N

P

P

P

P

P

NI

P

P

NP

P

NP

P

NPNP

Obnoxious/HazardousIndustry

JuvenileCorrectionHome

LodgingHouses

Hostels/WorkingWomenHostel

RestHouse

StoneCrusher/Mining&Quarry

AgroBasedIndustry

I.T.Industry

E-Choupal

44

53

52

51

50

49

48

47

46

45

43

42

41

40

5.no.

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2478

NP

증

증

증

증 증

PUF

Public Utilitiesand Facilities

a

P

P

P

P

P

P

Public& SemiPub ublic

NP

NP

증

P

증

증

증

F 2 증

Transp insport

NP

NP

증

NP

증 증

NF

증

N

증

증

NP

P

P

P

증

NI

A2

2

P

P

P

N

N

2 증

Agriculture

P

C

NF

NP

을

증

증

4

NP

NP

NF

NP

NPNP

NP

증

증

G

증

NF

NP

NP

NP

C

증

C

2

증

2

Recreational

N

N

증

NP

d

NPNPNP

증

증

VP

NPNP

NP

P

증

P

d

NPNP

VPNPNFN

NPNP

P

2

Industrial

P

P

2

P

NPP

NPNP

NPP

NP

P

NPNPNP

증

IN

Commercial

PN

P

P

PNP

P

d

d

PVP

P

P

d

P

d

PPNP

P

d

P

P

P

P

P

C

NP

P

Residential

R1

P

대

Activity

ManagementInstitute/PhysicalTrainingCentre

NaturopathyCentre

Dharamshala

University

SecondarySchool/SeniorSecondarySchool

HealthCentre

NursingHome/MaternityHome

ElectricVehicleChargingStation

Blood/PlasmaBank/SemenBank/PathologyCenters/ClinicalLaboratory

PolyClinic/Clinic/Dispensary

PetClinic GuestHouse

NightShelter

Pre-PrimarySchool/NurserySchool/PrimarySchool.

LawCollege/ManagementCollege/OtherProfessionalCollege/Sports/TrainingInstitute/Hotel

99 67

65

63 64

09

62

61

59

58

57

55

54

56

S.по.

2479

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

P

증

을

P

P

증

P

증

PUF

증

Public Utilitiesand Facilities

P

P P

P

P

P

a

P

P

P

P

P

P

P

Public& SemiPublic

P P

NP

증 증

증

P

증 증

증

증

Transport

P

P

NP

증

P

NP

증

증

증

P

P

P

NP

2

증

증

Agriculture

P

P

NP

P

P

P

P

증

NPNP

4

P

NP

C

2

증

증

증

IN

NP

NE

NPNP

증

Recreational

VP

NPNP

증

P

C

P

NP

NP

NPNP

증

증

N

NP

P

P

P

P

P

P

Industrial

P

2 P

N

NP

NP

VP

NE 증 증

NI

NP

증

66

증

증

Commercial

P

P

d

d

P

P

P

P

NP

P

P

d

P

d

a

P

P P

Residential

P 증

22

Activity

PhysiotherapyCenters

CommunityCentre

ExhibitionCentre

ProfessionalOffices/Chambers

ScienceCenters

ParkingLots

Museum/ArtGallery

Library

Radio/TVStation

PostOffices

PoliceStation/Chowki

Govt.andSemiGovt.Offices

BusStop/PickUpStation

Jail

31

30

79

76

78

77

75

74

73

71 12

20

58 159

Eno.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2480

P

NP

NP

PUF

증

2

Public Utilitiesand Facilities

P

P

P

증

P

P

P

P

P

증

Public& SemiPublic

NP

증 증

증

증

P

F

Transport

NP

증 증

증

증

증

증

증

P

증

증

2

증

증

증

Agriculture

P

P

P

P

NP

P

P

P

P

4

P

C

2

P

P

C

IN

증

C

P

P

P

Recreational

P

증

P

C

NF

NP

NP

C

C

P P

NF

C

NP

NP

증

P

NP

P

P

NP

NP

NPNP

Industrial

증

2

P

NP

NP

NP

IN

2

C6

증

NP

N

N

NF

Commercial

P

IN

P

P

P

NP

NF

NP

N

P

P

P

NPNPN

2 NP

NP

P

NP

NP

증

Residential

증

P

증

P

Activity

Floriculture

TelephoneExchanges

Velodrome/Stadium

WirelessStations SwimmingPool

Nursery

Apiary

HorseRidingSchool

WaterPark/AmusementPark

GolfCourse

Cargo/ContainerYard

Club/Resort

94

91

95

92

89

88

90Motels

93

86 87Zoo

82

84 85

83

S.no.

2481

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

증

P

P

N

증

P

P

P

PUF P

Public Utilitiesand Facilities

P

P

증

P

P

P 증 증

P

N

P

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Public& SemiPublic

증 N

C

C

증

C

NP

증

Transport

NP

P

증

NP

NP

증 증

증

C

P

C

P

C

증

P 증

P

P

2

Agriculture

C

P

P

P

P

C

P

P

P

P

P

A1

NP

NP

증

P

증

증

C

증

NP

NP

P

증

C

P

P

NP

P

P

C

Recreational

NP

P

NP

P

C

NP

P

N

C

C

G1

C

P

P

P

P

Industrial

2

P

P

증

2

증

NP

NP

N

증

2

Commercial

P

P

P

N

P

증

P

P

N

P

P

P

NP

P

d

Residential

Activity

Slaughterhouse

NonpollutingIndustries

AgriculturalTouristFacilities

Cremation/BurlalGround/Cemetery/ElectricCrematorium

ReligiousPremises/Building

ElectricSub-Station

SocialWelfareCentre

SewagePumpingStation

TelecomTower&Station

SewageTreatmentPlant

WaterTreatmentPlant

WasteWaterTreatmentPlant

WaterStorageTanks&PumpingStation

FireStation

108 109

107

106

105

104

103

102

101

100

99

98

96 97

S.no.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2482

NP

NP

NP

N

증

PUF

Public Utilitiesand Facilities

P

P

증

P

P

a

Public& SemiPublic

NP

NP

증

증

증

증

증

ransport Tran

증

증

증

증

증

증

증

C

을

NP

C

증 증

2

증

2

증

Agriculture

NP

NP

P

P

증

증

NP

N

4

증

증

증

NP

NP

증

증

NP 증

증

66

증

NF

NP

NI

Recreational

증

증

증

증

P

증

NE 증

NPNP

N

증

2 증

C

NP

P

NP

P

P

P

증

Industrial 2

NP

2

2

P

증

증

증

NPNP

증

N

Commercial

VP

P

P

P

P P

P

P

P

P

NP

2

NP

N

N

Residential

Activity

ConvenlentShopping

FlattedFactories

PrivateSectorBusinessEstablishmentattachedtoInd.Unit

PrintingPress

Creche,DayCareCentre

DairyProductMarket

OpenAirTheatreCultural&InformationCentre

OpenYogaCentre,Meditation,SpiritualCentre

SEZ,SEDZ

FlourMill

LocalShoppingCentre

Music/Dance/DramaTrainingCentre

ClubHouse

122 123Storage/Godown

121

119 120

117 118

116

115

114

112

111

113

110

S.no.

2483

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1]

NP

NP

NP

증

PUF

Public Utilities and Facilities

P

P

P

NP 22

증 증

P

Public& SemiPublic

증

NP

NP

증

증

NP

NI

증

P

P

4

Transport

2

NP

증

NP

NP

N

증

증

증

증

증

NP

2

2

NP

22

NP

증증

증

NP

Agriculture

증

P

P

P

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P

P

증

N

P

증

NP

NP

NPNF

증

NP

NP

NP

증

IN

증

GE

d

NP

NP

증

2 증

NP

N

Recreational

증

2

NP NPNP

을

증

2

NF

NP NP

NPNP

증

NPNP

증 N

증

증

NP 2

P

P

P

P

Industrial 2

NP

증

NF

N

증

증

P

NP

N

IN

C6 증

Commercial

P

P

P

P

N

P

NF

NP

증

P

P

NP

IN

증

NP

Residential

NP

N

Activity

Polytechnic

ComputerTrainingCentre

AcademicCollege

VeterinaryHospital

GeriatricCentre

Medical/EngineeringCollege

HigherSecondarySchool

Hospital

Lodging&Boarding

CargoBookingOffice

MotorGarage&Workshop

FuelStorageExtensive,SpecificExtractiveIndustry

b)Inflammable

a)Noninflammable

135

134

132 133

131

130

129

128

127

126

125

124

S.no.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

2484

P

P

을

UF

증 증

20

증

증

Public Utilitiesand Facilities

a

P

P

P

P

P

Public& SemiPublic

NP

NP

증

증

증

증

증 증

증

F

Transport

NP

NP

증

을

증

증 증

N

증

P

22 P

증

증

증

NP

2 증

Agriculture

P

P

NF

증

NP

NF

증

증

NP

NP 증

NPNP

증

d

P

NP

P

NPNP

C

증

Recreational

증

증

N

N

증

을

NPNP

증

증

증

NP

P

P P

P

P

NFP

P

VP

NP

NP

VP

N

Industrial

2

증

NP

NP

NP

NP

을

NPNPNP

증

NP

증

증 증

증

Commercial

PNP

P

P

증

P P

P

P

NPNPNP

P

d

C

P

NP

P

P

Residential

P

P

P

22

Activity

TelecommunicationCentre

Observatory&WeatherOffice

VoluntaryHealthService

ShootingRange

IntegratedResidentialSchool

VeterinaryInstitute

ResearchandDevelopmentCenter

IndustrialTrainingInstitute

MotorDrivingTrainingCentre

SportTrainingInstitute

Nursing&ParamedicalInstitute

Music,DanceandDramaCentre

Social&CulturalInstitute

SchoolforSpeciallyAbled

149

148

147

146

144 145

142

140 141

143

139

138

136 137

S.no.

2485

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

NP

증

증

증

PU

Public Utilitiesand Facilities

NP

VP

NP

증

증 증

P

P

Public& SemiPublic

2

증

증

증

증 증 증

NP

증

증

Transport

P

증

증

증 증

증

2

증

P

증

증

증

증

2

증

증

Agriculture

P

P

P

C

P

P

P

P

P

증

U

C

증

P

증

증

2

P

P

NP

NP

NP

P

Recreational

증

IN

P

NP

NI

증

NPNP

증

증

증

N

P

NP

NP

NP

NP

N

P

Industrial

P

2

N

NP

NPNP

22

증

NP

NP

NPN

N

증

N

증

Commercial

NPNP

NP

IN

증

NPNP

P

d

NPN

NP

VP

증

NP

IN

d

NP

증

NF

NP NP

2

Residential

N

Activity

RecreationalClub

TransportNagar

IndustrialPlots

ZoologicalGarden/Park

Orchard

AgricultureOperation(asmentionedinMPTCPAct1973)

RegionalPark

OpenMall

ForensicScienceLab

SportsComplex

Poultry/Dairy/PiggeryFarm

FarmHouse

StudFarm

BrickKiln,Refractories

163

57

160 161 162

159

158

156

155

154

153

152

151

150

S.no.

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2486

NP

NP

PU

Public and Utilitiesa Faciliti Itiles

P

NP

Public& SemiPublic

NP

NP

4

Transport

NP

22

A2

Agriculture

PNPNP

66

Recreational

C

G

G1

C

Industrial 2

NP NPNPNPNPNPNPNP

NP

Commercial

P

Residential

PPNP

P

R1

Activity

ResidencecumWorkspace

OpenGym

गतिविधियाँ5प्रतिशतअनुषांगिकगतिविधियोंकेअंतर्गतस्वीकार्यहोंगी।

165

164

नोटः

5.по.

1.P:स्वीकार्यगतिविधि

3.NP:अस्वीकार्यगतिविधि

8.सूचनाप्रौद्योगिकीसेतात्पर्यहैमध्य-प्रदेशशासनद्वारासूचनाएवंप्रौद्योगिकीविभागकीनीतिपत्रमेंवर्णितउद्योगएवंसंस्थाएँ।

7.समस्तप्रकारकेआमोद-प्रमोदक्षेत्रअंतर्गतउद्यानमेंसरलक्रमांक22,75,78,79,83,86,108,111,140एवं156मेंउल्लेखित

4.उपरोक्तसारणीमेंजोगतिविधियाँसम्मिलितनहींहैं,उनगतिविधियोंकेलिएस्वीकार्यताएवंनियमनउनकेसमकक्षगतिविधियोंके अनुरूपहोंगे।

5.आमोद-प्रमोदभूमिउपयोगकेअंतर्गतजिनगतिविधियोंको८सेदर्शायागयाहै,इनगतिविधियोंकेमापदण्डआमोद-प्रमोदकेपैरामें दिएमापदण्डहीलागूहोंगे।

6.स्वीकृतउपयोग/परिसरकाफर्शीक्षेत्रानुपातवअन्यनियमनयदिअन्यथावर्णितनहोंतोउसभू-उपयोगपरिक्षेत्रमेंअनुज्ञेयताके समतुल्यहोंगे।कृषिउपयोगपरिक्षेत्रकेस्वीकृतउपयोगपरिसरमेंयदिअन्यथावर्णितनहोतोअधिकतमएफ.ए.आर.0.40मान्यहोगा।

2.C:येगतिविधियाँइसअध्यायमेंदिएगएनियमनोंकेअध्याधीनस्वीकार्यहोसकेंगीतथागुण-दोषकेआधारपरसक्षमप्राधिकारीके द्वारास्वीकार्यकीजासकेंगी।

T-1BusStand:कुलभूमिका30प्रतिशतक्षेत्रफलबसस्टैण्डसेसंबंधितवाणिज्यिकएवंप्राशासनिकउपयोगकेलियेमान्यहोगा।शेष70 प्रतिशतभूमिकेवलबसपार्किंगहेतुउपयोगमेंलानीहोगी।

2487

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

म.प्र.भूमिविकासनियम,2012केअनुसार।

पूर्वअनुमोदितअभिन्यासकेभूखण्डोंपरमार्गकीचौड़ाईसंबंधीमापदण्डपूर्णहोनेपर,मिश्रितउपयोगकेलिएसशुल्कअधिभोग परिवर्तनकियाजासकेगा।स्थानीयनिकायइससंबंधमेंएकमुश्तअधिभोगपरिवर्तनशुल्क,वार्षिकपरिवर्तनशुल्कएवंयथाआवश्यक पार्किंगप्रीमीयमकानिर्धारणकरसकेगा,किन्तुइसहेतुलियाजानेवालान्युनतमशुल्कशासनद्वाराअधिसूचितकियाजाएगा।

शहडोलनिवेशक्षेत्रमेंभूमिकेविकासतथाअन्यउपखण्डीयआवश्यकताओंहेतुविभिन्नप्रकारकीसुविधाएँम.प्र.भूमिविकासनियम 2012केनियम49(1)अनुसारमान्यहोंगी।

6.10आवासीयभूखण्डोंपरपूर्वसेनिर्मितअन्यउपयोगोंकेअधिभोगपरिवर्तनहेतुप्रावधान

6.9विकासयोजनाकेप्रस्तावोंकीप्राप्तिहेतुप्रक्रिया

टीपःउपरोक्तक्र.8एवं9केभू-खण्डहेतुपहुंचमार्गकीन्यूनतमचौड़ाई12.00मीटरहोगी।

6.8अन्यसुविधाएँ

10.कृषिपर्यटनसुविधासेतात्पर्यहैमध्य-प्रदेशभूमिविकासनियम-2012केनिमय17(क)मेंवर्णितअनुसार।

9.गैरप्रदूषणकारीउद्योगसेतात्पर्यहैमध्य-प्रदेशप्रदूषणनिवारणमण्डलद्वारासफेदश्रेणीमेंवर्गीकृतउद्योग।

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2488

अध्याय - 7 विकास योजना क्रियान्वयन

विकास योजना के प्रस्ताव औचित्यहीन हैं यदि इसके क्रियान्वयन एवं प्रभावशील करने हेतु सम्यक प्रयास पूर्ण रूप से नहीं किए जाते । यह अपेक्षित है कि इसमें नागरिकों द्वारा व्यक्तिगत या संगठित रूप से निर्माण , पुनर्निर्माण और विभिन्न उपयोग हेतु भूमि का विकास करके योगदान दिया जाएगा । यह आवश्यक होगा कि ऐसे प्रयासों का मार्गदर्शन, तकनीकी सलाह देकर किया जाए जिससे कि विकास एवं निर्माण विकास योजना या परिक्षेत्रीय योजना के उपबंधों के अनुरूप हो सकें । विकास योजना का प्रभावीकरण तभी संभव हो सकेगा जब म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत कोई भी विकास कार्य , चाहे वह शासकीय , अर्द्धशासकीय या व्यक्तिगत हो, अनुज्ञा नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय से प्राप्त कर किया जाए ।

विकास योजना का क्रियान्वयन मुख्यतः शहडोल नगर पालिका परिषद् द्वारा किया जायेगा । इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग , लोक निर्माण विभाग तथा उद्योग विभाग द्वारा भी अपने संबंधी निर्माण कार्य से विकास योजना के कार्यान्वयन में मदद मिलेगी । यह अपेक्षित है कि सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों को समन्वित करने हेतु समस्त शासकीय , अर्द्ध - शासकीय निकाय विकास योजना के क्रियान्वयन की क्रमावस्था तथा कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दें ।

7.1 विकास योजना का क्रियान्वयन

शहडोल विकास योजना के प्रस्ताव सन् 2035 तक की कालावधि के लिए हैं । वर्तमान मूल्यों के अनुसार पूर्ण प्रस्ताव क्रियान्वयन करने में लगभग रुपये 139128.23 लाख का व्यय अनुमानित है । इसमें विभिन्न उपयोग हेतु 685.55 हेक्टेयर , भूमि के अर्जन हेतु मुआवजा एवं 60 प्रतिशत भूमि के विकास पर व्यय , नए मार्गों का निर्माण , आदि शामिल हैं । भूमि अर्जन की औसत दर रुपये 50.00 लाख प्रति हेक्टर मानी गई है । जहाँ तक विकास व्यय का प्रश्न है , वह भूमि उपयोग के अनुसार अलग - अलग माना गया है । सम्पूर्ण विकास योजना 2035 के क्रियान्वयन की लागत का अनुमान सारणी 7 - सा -1 में दर्शाया गया है । क्रियान्वयन की लागत की गणना सांकेतिक स्वरूप की है, वास्तविक गणना प्रस्तावों के क्रियान्वयन के समय की जाएगी ।

2489

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

शहडोलः योजना क्रियान्वयन की लागत

सारणी 7- सा-1

उपलब्ध भूमि का 60 प्रतिशत

क्षेत्र (हे. में)

विकास

कुल लागत (रु. लाख भे)

भू उपयोग

क्र

लागत (रू. लाख में)

क्षेत्र हे. में

विकास हेतु उपलब्ध भूमि

विकास दर प्रति हे. (रू लाख में)

भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावि त क्षेत्र

भू-अर्जन

लागत

(रु. 50

लाख

प्रति हे.

की दर

से)

9

8

7

6

5

4

3

2

1

90.00

804.55

1340.92

आवासीय

1

89171.2 2

335.23

72409.7 1

16761.

51

1369.49

1202.48

120.00

3.34 167.01 10.02

16.70

2 वाणिज्यिक

1395.00

896.78

7.47 120.00

9.96 498.21

12.46

3 मिश्रित

18926.88

15969.56

90.00

2957.33 177.44

59.15

295.73

4 औद्योगिक

1801.32

1063.08

90.00

11.81

738.25

14.76

19.69

5

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक /सार्वजनि क उपयोगिताएँ एवं सुविधाएँ

15449.91

7231.87

55.00

131.49

8218.04

164.36

219.15

6.

आमोद-प्रमो द

11014.42

6327.43

90.00

4686.99 70.30

93.74

117.17

7

यातायात एवं परिवहन

105100.91 139128.23

655.00

1213.09

34027.33

680: 55

2021.82

योग

स्त्रोतः- नगर तथा ग्राम निवेश ।

टीप: - भू-अर्जन की दरें सांकेतिक स्वरूप की है, जिसका वास्तविक निर्धारण क्रियान्वयनं के समय किया जावेगा ।

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2490

7.2 योजना क्रियान्वयन की नीति

योजना क्रियान्वयन द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु ठोस प्रयास की आवश्यकता है । निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ती हेतु योजना क्रियान्वयन नीति निर्धारित की जाएगीः

1. प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उत्कृष्ट भू- स्वरूप ।

2. भूमि का कुशलतम उपयोग ।

3. अधोसंरचना और सेवाओं की उपलब्धता/ संधारण ।

4. भूमि प्रदाय तथा संरचना विकास में सहभागिता का प्रस्ताव ।

5. समाज के कमजोर वर्गों हेतु आवास प्रदान करना ।

इन उद्देश्यों का क्रियान्वयन निम्न क्षेत्रों में किया जाना प्रस्तावित हैः

1. पर्यावरण प्रबंधन एवं सेवा सम्बन्धी कार्यक्रम ।

2. नगर अधोसंरचना एवं सेवा संबंधी कार्यक्रम ।

मुख्य मार्गों के किनारे प्रस्तावित भू- उपयोग विकास हेतु अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण इस विधि से किया जाएगा कि मार्गों हेतु प्रस्तावित भूमि स्थानीय संस्था को विकास हेतु उपलब्ध हो सके ।

7.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम

पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण से तात्पर्य उन चरम पर्यावरण संबंधी समस्याओं से है जो प्रमुख रूप से नदी के संरक्षण, इनकी जल गुणवत्ता, उत्कृष्टता, भू- स्वरूप तथा जल स्त्रोतों के जल ग्रहण क्षेत्रों से कतिपय भूमि प्रबंधन से संबंधित हैं । अन्य पर्यावरण समस्याएँ जैसे नगरीय अपशिष्ट का उपचार, निराकरण, इनके पुर्नचक्रीकरण एवं नगर विस्तार के परिपेक्ष्य में जनसंख्या से उत्पन्न आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं से संबंधित है । उपरोक्त संवेदनशील बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में निम्न विषय विचारणीय हैं ।

1. नदी एवं अन्य जल स्त्रोतों में जल - मल के प्रवाह को रोकने हेतु प्रभावी कदम ।

2. तालाबों के फैलाव क्षेत्रों में भू- उपयोग प्रबंधन से तालाबों का प्रदूषण रोकना ।.

3. जल फैलाव क्षेत्रों में "स्टाप डेम " द्वारा भूमि क्षरण को रोकना एवं इस क्षेत्र में कृषि हेतु उर्वरक का उपयोग निषेध ।

4. नदी , नालों , तालाबों के सीमावर्ती क्षेत्रों में नियंत्रण मापदण्डों का प्रभावीकरण ।

5. निस्तारी एवं जल गुणवत्ता का स्वतंत्र पर्यवेक्षण ।

6. सभी जल स्त्रोतों के जल फैलाव क्षेत्रों में प्रदूषण एवं अन्य पर्यावरणीय गिरावट के नियंत्रण हेतु संस्थागत समन्वय व्यवस्था ।

7.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना

नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना का प्रमुख स्वरूप निम्न नीतिगत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु होगा- 2491

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1]

1. संस्था का गठन

2. विस्तृत योजना प्रस्ताव तथा भूमि क्षमता के अनुरूप भूमि उपयोग तथा अधोसंरचना विकास हेतु नियमन

3. भौतिक एवं वित्तीय आवश्यकताओं के परिपेक्ष्य में निजी एवं राज्य योजनाओं के स्थल तथा रूपांकन में अधिकतम सक्षम भूमि उपयोग ।

4. नगर के रहवासियों एवं क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के परिपेक्ष्य में भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक अधोसंरचना तथा सेवाओं का युक्तियुक्त प्रावधान ।

नगर अधोसंरचना और सेवा कार्यक्रम के प्रमुख तत्वः-

1. नियंत्रित विकास

अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन 2.

3. एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना

4. विकास नियमन हेतु व्यापक दृष्टिकोण

5. समयबद्ध विकास अनुज्ञा हेतु तंत्र उपलब्ध कराना

7.4.1 नियंत्रित विकास

विकास कार्यक्रमों में भू- स्वामी / विकासकर्ता/ सामुदायिक समूह की भागीदारी के माध्यम से नियंत्रित विकास तंत्र का प्रभावीकरण किया जाएगा । यहाँ समन्वय संस्था की भूमिका प्रदायकर्ता की होगी । सार्वजनिक संस्थाएँ , प्रमुख सेवाएँ , तंत्र के एकीकृत नियोजन एवं रूपांकन हेतु उत्तरदायी होगी ।

7.4.2 अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम में सहभाग करने वाली सार्वजनिक संस्थाओं तथा निजी संस्थाओं की विभिन्न परियोजनाओं में सम्मिलित भूमि में से अनुपातिक एवं साम्य के आधार पर भूमि अंशदान करने हेतु अधोसंरचना भूमि बैंक की स्थापना प्रस्तावित है । नगर के मुख्य मार्गों एवं सार्वजनिक खुले क्षेत्रों हेतु अधोसंरचना विकास बैंक में भूमि के अंशदान को प्रोत्साहन स्वरूप छूट या लाभ राज्य शासन के सहयोग से प्रदत्त किया जाना प्रस्तावित है ।

7.4.3 एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना

एकीकृत विकास कार्यक्रम को निम्नलिखित नीतिगत ढाँचे के अनुरूप क्रियान्वित एवं तैयार किया जा सकेगा । वार्षिक योजना / वार्षिक विकास कार्यक्रम तैयार किया जाएगा, जिसमें पंचवर्षीय नगर विकास कार्यक्रम योजना के प्रमुख क्षेत्रों के विकास हेतु प्राथमिकता के आधार पर लिए जाने वाले क्षेत्रों के लिए होगा ।

नगर विकास प्रक्रिया में सहभागिता के दृष्टिकोण से समन्वय प्राधिकारी द्वारा वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा । यह कार्यक्रम भूमि अधिग्रहण लक्ष्य, भूमि विकास प्रस्ताव, वृत्त खण्ड एवं उपवृत्त खण्ड सार की सुविधाओं का विकास तथा शाराकीय/ [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2492

अर्द्धशासकीय संगठनों के कार्यक्रमों को प्रमुख रूप से दर्शाएगा । यह कार्यक्रम चालू वर्ष में पूर्ण किए जाने वाले नगर मार्ग तंत्र तथा मुख्य सेवा - सुविधाओं को विशेष रूप से प्रदर्शित करेगा । इस निवेश योजना का एकीकृत दृष्टिकोण आलोच्य क्षेत्रों में नगर अधोसंरचना के विकास के लिए समुचित धनराशि को समय पर उपलब्ध कराना होगा । योजना के क्रियान्वयन में सार्वजनिक संस्थाओं की भूमिका सुविधादायक के रूप में होगी ।

इस हेतु समन्वित तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है । नगर विकास में निवेश के अंतर्गत अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार कर इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के पास उस वर्ष विशेष के लिए उपलब्ध बजट एवं अन्य स्त्रोतों से एकत्रित कर निर्धारित एकीकृत नगर विकास परियोजनाओं में निवेश करने का प्रयास किया जायेगा । एकीकृत नगर विकास योजना कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्नलिखित ढाँचे के अन्तर्गत किया जाकर लक्ष्य पूर्ति किया जाना प्रस्तावित है:

1. एकीकृत नगरीय विकास योजना के तत्वों की पहचान ।

2. कार्यक्रम के समन्वय प्राधिकारी एवं अन्य सहभागियों में से निवेश के लिए सर्वसम्मत विषय सूची की पहचान ।

3. विकास योजना की प्राथमिकता का निर्धारण ।

4. एकीकृत नगरीय विकास योजना तैयार करना ।

5. निवेश के ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करना जो सहभागिता का उपयोग करते हुए विकास का दृष्टिकोण रखते हों ।

6. समन्वय अधिकारियों और वृत्त खण्डीय / एजेंसियों की क्रियान्वयन भूमिका को परिभाषित करना ।

7.5 विकास नियमन हेतु व्यापक दृष्टिकोण

नगरीय भूमि के अधिकतम सक्षम विकास के साथ - साथ आधुनिक भूमि उपयोग प्रबंधन नीतियों को अंगीकृत करने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक है कि विकास नियमों को पुर्नभाषित किया जाए । भारतीय जीवन शैली के अनुरूप उपयुक्त निर्मित स्वरूप की प्राप्ति हेतु विकास को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के उद्देश्य से अध्याय -6 में विकास नियमन दिए गए हैं ।

7.6 योजना एवं कार्यक्रम

1. आलोच्य क्षेत्रों के विकास हेतु इस योजना का क्रियान्वयन करने के लिए 3 चरणों में प्रावधान हैं । प्रथम चरण सन् 2025 तक की आवश्यकताओं हेतु, द्वितीय चरण 2026 'से 2030 तक की आवश्यकताओं हेतु तथा तृतीय चरण 2031 से 2035 तक की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रहेगा ।

2493

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

2. योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु भूमि स्वामियों , विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों, निजी विकासकर्ताओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से समाधान गतिशीलता का सहभागिता के आधार पर प्रभावी कार्यक्रम बनाए जाने की आवश्यकता है ।

3. योजना प्रस्तावों में निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन करने के लिए नीति को सुविधाजनक बनाने में राज्य शासन की सहयोगी संस्था की भूमिका होगी । उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य शासन और वर्तमान में कार्यरत संस्थाओं के साथ नगर विकास प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना विकास किया जाएगाः

1. भूमि प्रवाह सरलीकरण के लिए नीति तैयार करना ।

2. मार्ग विकास कार्यक्रम निर्धारण करना जो नगर की अन्य सभी गतिविधियों को भी रूप दे सके ।

3. भूमि स्वामियों, विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों एवं निजी भवन निर्माणकर्ताओं की साझेदारी की दृष्टि से क्रियान्वयन संबंधी कार्यक्रम की नीति तैयार करना ।

4. योजना के दोनों चरणों के लिए आवश्यक जलापूर्ति हेतु वर्तमान क्षमता एवं नवीन स्त्रोतों का विकास ।

5. नगरीय विकास के प्रथम चरण कार्यक्रम की पूर्ति हेतु अधोसंरचना, पावर ग्रिड , जल निकास व्यवस्था का विकास ।

6. भूमि विकास कार्यक्रम नगरीय विकास परियोजनाएँ साथ ही लक्षित समूह आवासों के विकास क्रियान्वयन हेतु एक विशेष नियोजन एवं विकास अनुज्ञा प्रणाली तैयार करना चाहिए ।

7. एक विशेष परिणाम मूलक भूमि निष्पादन नीति तैयार करने की आवश्यकता है । ताकि सभी सहभागियों के संसाधनों में गतिशीलता लाई जा सके ।

8. मुख्य जल स्त्रोतों की वृद्धि एवं ऊर्जा वितरण केन्द्रों की स्थापना ।

7.7 संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम हेतु निर्देशित सिद्धान्त निम्नानुसार हैं-

1. यह सुनिश्चित करना कि संसाधन उपलब्धता तथा उपयुक्त अधोसंरचना में कमी के कारण विकास अवरुद्ध न हो ।

2. उपलब्ध व्यपवर्तित नगरीय भूमि का पूरी तरह उपयोग करना ।

3. बिखरे हुए नगरीय विकास के लिए पहुँच मार्ग उपलब्ध करना ।

4. अर्द्धविकसित एवं अविकसित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना का उन्नयन ।

5. भू- स्वामियों, सामाजिक समूहों एवं निजी विकासकर्ताओं के विकास कार्य में सहभागिता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भूमि विकास कार्यक्रम हाथ में लेना ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2494

7.8 प्रथम चरण कार्यक्रम

प्रथम चरण के विकास संबंधी घटक

सारणी 7- सा-2

क्र

प्रस्तावित स्थल

विकास के घटक

4

1

2

1. आवासीय

ग्राम सोहागपुर, ग्राम

वाणिज्यिक

2.

ग्राम नरसरहा सिंगपुर मार्ग पर

ग्राम नरसरहा वर्तमान औद्योगिक क्षेत्र

औद्योगिक

3.

वर्तमान बायपास से लगकर

3. मिश्रित

4.

ग्राम कुदरी एवं' ग्राम सोहागपुर में मानपुर रोड़

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक , सार्वजनिक उपयोगिताएँ सुविधाएँ एवं

आमोद-प्रमोद

5.

ग्राम कुदरी , गोरतरा , चंदनिया, नरसरहा एवं विभिन्न जलाशयों का सौंदर्याकरण

6. यातायात

एस.आर-1 , एस.आर-4 , ग्राम सोहागपुर , ग्राम देवगवां

स्त्रोतः- नगर तथा ग्राम निवेश ।

प्रथम चरण कार्यक्रम में सामाजिक संस्थाओं के प्रयासों को शामिल करते हुए आलोच्य क्षेत्र के उपयोगों को सारणी 7- सा-2 में वर्णित अनुसार चिन्हित किया गया है । प्रथम चरण के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए कार्यक्रम उनकी लागत प्राप्त होने के आधार पर रखे गए हैं । तथापि नगर की त्वरित आवश्यकताओं को भी प्रथम चरण विकास में लिया गया है । नगर में कार्यरत विभिन्न शासकीय , अर्द्धशासकीय संस्थाओं को विकास योजना के कार्यों में जोड़ना आवश्यक है तथा इससे इन विभागों के वार्षिक बजट तथा अन्य संशाधनों को भी उपयोग में लाया जा सकेगा ।

2495

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

विकास योजना के क्रियान्वयन में आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियों का विकास मुख्यतः निजी संस्थओं के द्वारा किया जाता है । इस हेतु भू-अर्जन की आवश्यकता नहीं होगी ।

विकास योजना के प्रथम चरण में चयनित घटकों के क्रियान्वयन द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत 204.16 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित कर विकसित किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित क्रियान्वयन प्रक्रिया के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण की लागत सहित क्षेत्र की वर्तमान विकास दर के अनुसार प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत लगभग 41738.47 लाख होगी । विकास योजना प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत का विस्तृत विवरण सारणी 7 - सा -3 में दिया गया है ।

शहडोलः प्रथम चरण लागत

क्र

भूमि उपयोग विवरण

भू-अर्जन की लागत (रू. 50. ० लाख प्रति हे० ) (रू. लाख में)

लक्ष्य (हेक्टेयर में) भू- अर्जन का भौतिक

3

4 2

1.

5107.20 आवासीय

1.

102.14

50.10

1.00

वाणिज्यिक

2.

149.46

2.99

औद्योगिक

3.

887.20

17.74

4

मिश्रित

221.47

4.43

5.

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, सार्वजनिक उपयोगिताएँ एवं सुविधाएँ

2465.41

49.31

आमोद प्रमोद

6.

1406.10

28.12

7. यातायात एवं परिवहन

10208.20

204.16

कुल विकसित क्षेत्र

स्त्रोतः- नगर तथा ग्राम निवेश ।

सारणी 7 - सा -3

विकसित की जाने वाली भूमि का विकास व्यय

कुल लागत (रु. लाख में) (4+7)

लागत (रू. लाख में)

विकास दर प्रति हे. (रू. लाख में)

भौतिक लक्ष्य (हेक्टेयर में)

8

7

6

5

27170.31

22063.11

90.00

245.15

410.85

360.74

120.00

3.01

418.50 120.00 269.04

2.24

5678.07

4790.87

90.00

53.23

540.40

318.92

90.00

3.54

4634.97

2169.56

55.00

39.45

3304.32

1898.23

90.00

21.09

41738.47

31530.27

363.93

टीप: - भू-अर्जन की दरें सांकेतिक स्वरूप की है, जिसका वास्तविक निर्धारण क्रियान्वयन के समय किया जावेगा ।

7.9 संसाधन गतिशीलता

नगर नियोजन वास्तव में संसाधन के उत्सर्जन , संसाधन विकास एवं प्रबंधन का अभ्यास है । पूर्व में नगर विकास एवं निवेश हेतु अलग -अलग प्रयास नहीं किए गए , जिसके परिणामस्वरूप संसाधनों का अपव्यय हुआ । नियोजन में निवेश के एकीकृत दृष्टिकोण के [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

2496

A

PlanningArea

Shahdol

Km

सर्वजनिकस्थानऔर

यातायातनगर

वृक्षारोपण गरिकृतिकसंस्थागतगतिि

निवेशक्षेत्र

नगरपालिका

सामान्यआवासीय

सार्वजनिकएवंअर्थसार्वजनिक

उद्यान

परिवहन

वाणिज्यिक

मार्ग बसस्थानक रेल्वेस्टेशन

रेल्वेलाईन

आवासीय

औद्योगिक रखमान्यउद्योग

सार्वजनिकसेवाएंएवं सुविधाएं

जलाशय सीमाए

आमोदप्रमोद

मिश्रित मिश्रितउपयोग

SHAHDOL

Legend

EXISTINGPROPOSED

7.1FIRSTPHASE

1,52 2.53

TRANSPORTATION

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal AFFORESTATION

WATERBODIES

RECREATIONAL

BOUNDARIES

TRANSPORTNAGAR

MUNICIPAL

PLANNINGAREA

ADMINISTRATIVEAREA EDUCATIONANDRESEARCH/

COMMERCIAL

RESIDENTIAL

INDUSTRIAL

VILLAGE

RAILWAYLINE

RAILWAYSTATION

GENERALRESIDENTIAL

GENERAL

GENERALINDUSTRIES

HEALTH/SOCIALICULTURAL INSTITUTIONALACTIVITIES

ROADS

PARK

PUBLICUTILITIES& FACILITIES

BUSSTAND

PUBLIC&SEMIPUBLIC PUBLICINSTITUTIONSANDAND

MIXED MIXEDLANDUSE

District-Shahdol

Scale 00.5

24M

ToKokarhal

ToBilaspur To Bilaspu ToSinghpur

To Panchgawan

ToRewa

Koilan

BypassRoad

M

Dergawan

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

18M Chandaniya

Bandhwak

ToKat

ToUmaria

معلمة

مطلب 2497

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

माध्यम से गतिशील व्यवस्था की जा सकती है । नगरीय भूमि स्वयं में एक महत्वपूर्ण संसाधन है । स्थानीय राजस्व को सृजित करने के लिए एक निश्चित तंत्र की आवश्यकता है ।

वार्षिक आधार पर भूमि विकास क्षेत्रों हेतु चिहिन्त किये गये विकास में सभी सहभागियों के निवेश की गतिशीलता हेतु एक कार्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए । यह प्रक्रिया भौतिक अधोसंरचना के तत्वों को अत्यंत तीव्रता से उत्पन्न कर संसाधन संकलित करने में सहयोग प्रदान करेगी ।

7.10 योजना पर्यवेक्षण तंत्र

योजना पर्यवेक्षण तंत्र को निम्न सीमा में तैयार करना प्रस्तावित हैः

1. पंचवर्षीय आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम के निरंतर तंत्र की स्थापना ।

2. आलोच्य क्षेत्रों में वार्षिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत प्राथमिक कार्य योजना का निर्धारण ।

3. प्रथम चरण क्रियान्वयन योजना के अन्तर्गत नगर विकास हेतु चिन्हित कार्यक्रमों में संलग्न विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के उपलब्ध निवेश एवं बजट का पर्यवेक्षण करना ।

4. वार्षिक भौतिक लक्ष्य एवं अधोसंरचना विकास में निवेश निर्धारण ।

5. आलोच्य क्षेत्रों की सार्वजनिक संस्थाओं एवं अन्य सहभागियों की विकास में भूमिका निर्धारण ।

6. समन्वित संस्थागत तंत्र की स्थापना ।

7. वार्षिक आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम का निर्धारण ।

8. सार्वजनिक एवं अन्य संस्थाओं की भूमिका को परिभाषित करते हुये एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम परियोजनाओं तथा उप परियोजनाओं के संदर्भ में परिवर्तित करना ।

योजना पर्यवेक्षण लक्ष्य की पूर्ति निम्न स्तरों के माध्यम से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है ।

1. स्थानीय स्तर पर नियोजन पर्यवेक्षण समिति ।

2. शहडोल विकास प्राधिकरण द्वारा वार्षिक विकास प्रतिवेदन तैयार करना ।

3. नियोजन पर्यवेक्षण समिति द्वारा विकास प्रतिवेदन का मूल्यांकन ।

4. समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना ।

5. वार्षिक विकास प्रतिवेदन पर शासन द्वारा जारी निर्देशों का क्रियान्वयन करना ।

विकास योजना की सफलता विकास योजना प्रस्तावों का निर्धारण, समयावधि में क्रियान्वयन, तथा प्रथम चरण कार्यक्रमों के अनुरूप संसाधनों की उपलब्धता तथा संस्थानों की गतिशीलता पर निर्भर करता है । इस योजना के क्रियान्वयन के साथ- साथ विकास योजना के अंगीकृत होने के उपरान्त तद्नुसार कार्यवाही हेतु परिभाषित पर्यवेक्षण तंत्र की स्थापना की आवश्यकता प्रदर्शित है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2498

7.10.1 पर्यवेक्षण समिति का गठन

विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन का मूलतः दायित्व शहडोल नगर पालिका परिषद् का होगा । अपितु इनके क्रियान्वयन में अन्य संस्थाएँ एवं विभाग भी सहभागी होंगी । अतः क्रियान्वयन संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिये राज्य शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3 / 45 / 32 / 2010 दिनांक 15.04.2010 द्वारा संभागायुक्त शहडोल की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जो संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक 2876 दिनांक 15.05.1998 में उल्लेखित कार्य पद्धति को अपनाते हुये नियोजन एवं पर्यवेक्षण करेगी ।

7.10.2 वार्षिक विकास प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

विकास प्राधिकरण / नगर पालिका परिषद् द्वारा नियोजन पर्यवेक्षण समिति के समक्ष वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा, जिससे नियोजन क्रियान्वयन के सभी पहलू सम्मिलित होने के साथ ही सुधार हेतु अनुशंसित बिन्दु भी सम्मिलित होंगे । समिति अपनी अनुशंसा के साथ संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल के विचारार्थ वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी, जिसे संचालक द्वारा अनुशंसित कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा ।

7.11 योजना की व्याख्या

शहडोल विकास योजना मूलतः नीतिगत योजना है । विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरूप के हैं । अतः विकास प्रस्तावों की व्याख्या करने हेतु निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं:

1. विकास योजना प्रस्तावों की व्याख्या करते समय तथा विकास अनुज्ञा देने के पूर्व विकास योजना रिपोर्ट में उल्लेखित विषयवस्तु के साथ- साथ संदर्भित नियमों का अनुसरण आवश्यक है ।

2. परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग सारणी 6 - सा-10 विकास नियमन में वर्णित अनुसार होगी । नेबरहुड के वर्तमान स्थल एवं व्यापक क्षेत्रफल उपखण्ड स्तर तथा खण्ड स्तर की गतिविधियों का क्षेत्र विकास प्रस्तावों में समाहित हैं । अतः उनका रेखांकन नहीं किया गया है ।

3. ऐसे भूमि उपयोग / गतिविधियाँ जो प्रमुख भू– उपयोग वर्ग ( Major Land Use Zone ) में परिभाषित नहीं हैं, भूमि उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में मानी जावेगी, किन्तु जो स्वीकृत / स्वीकार्य भू- उपयोग सारणी में शामिल हैं , वे भूमि उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में नहीं आयेंगे ।

4. विकास योजना प्रस्ताव क्रियान्वयन के समय प्रमुख मार्ग संरचना में आंशिक परिवर्तन अपरिहार्य होता है । स्थल की स्थिति तथा अभियांत्रिकीय आवश्यकता के आधार पर 2499

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

मार्ग संरचना का निर्धारण आवश्यक होगा । इस संदर्भ में राज्य शासन द्वारा जारी किया गया निर्णय स्वीकृत विकास योजना का अंश माना जायेगा ।

5. विभिन्न उपयोग परिक्षेत्रों में प्रस्ताव सांकेतिक स्वरूप के है । इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा की गई व्याख्या अन्तिम मानी जायेगी ।

6. विभिन्न उपयोग परिक्षेत्र में भूमि की आवश्यकता से संबंधित व्याख्या निकाय योजना / परिक्षेत्रिक योजना बनाते समय स्थिति अनुसार वास्तविक आवश्यकता के अनुसार पुनः समायोजित की जा सकती है ।

7.11.1 योजना कालावधि

नगरीय विकास एक सतत् प्रक्रिया है , इसमें अनेक घटकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । इन सभी घटकों के कालावधि को नगर के विकास तथा नियोजन हेतु आधार माना जाता है । इसलिये नियोजन प्रक्रिया में कालावधि के आधार का निर्धारण किया जाता है । कालावधि के आधार पर ही नगर की भावी जनसंख्या , आवश्यकताओं आदि को अनुमानित कर भावी नगर का स्वरूप निर्धारित किया जाता है । शहडोल नगर के वर्तमान एवं भावी विकास को दृष्टिगत रखते हुए विकास योजना हेतु वर्ष 2035 तक की कालावधि नियत की गई है । अतः नगर की भावी जनसंख्या एवं अन्य आवश्यकताओं का निर्धारण उपरोक्त कालावधि हेतु किया गया है । इसके अलावा दीर्घकालीन आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है । विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं नगरीय अधोसंरचना के प्रस्ताव केवल विकास योजना कालावधि तक सीमित नहीं रखे जा सकते , क्योंकि नगर का विकास एक सतत् प्रक्रिया है एवं यह विकास योजना कालावधि के बाद के नगरीय विकास के लिये भी आधारभूत संरचना के रूप में उपयोगी सिद्ध होगी । अतः शहडोल विकास योजना के प्रस्ताव योजना कालावधि समाप्त हो जाने के उपरांत भी विकास योजना पुनर्वलोकन एवं उपांतरण होने तक अथवा प्रस्तुत विकास योजना प्रस्तावों के संतृप्त होने तक प्रभावशील रहेंगें ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2500

अनुसूची

परिभाषायें

001 आवासीय भू- खण्ड भू-खण्डीय आवास

एक या अधिक आवासीय इकाईयों का ऐसा परिसर जिसमें मुख्य भवन खण्ड तथा एक गैरेज / गैरेजेस , सेवक आवास हेतु एक अतिरिक्त खण्ड सम्मिलित हो ।

002 आवासीय भू-खण्ड समूह आवास

न्यूनतम 5000 वर्गमीटर का परिसर, जिसमें मूलभूत सेवा सुविधायें जैसे वाहन विराम स्थल, उद्यान, सुविधाजनक दुकानें, सार्वजनिक सुविधायें आदि के साथ आवासीय प्रकोष्ठ स्थित हों 003 आवासीय फ्लेट

एक परिवार के लिए आवासीय इकाई जो कि समूह आवास का भाग या स्वतंत्र हो ।

004 आवासीय- सह-कार्य भू-खण्ड

एक परिवार में एक परिवार के लिए उपलब्ध आवासीय जगह हो तथा जिसका कार्य स्थल भूतल तक सीमित हो , ऐसे परिसर केवल सार्वजनिक आवासीय परियोजनाओं में मान्य होंगे ।

005 आवासीय परिसर - विशेष क्षेत्र

विशेष क्षेत्र नियमन में दिये अनुसार मिश्रित उपयोग रहित या सहित विशेष क्षेत्र में आवासीय स्थान ।

छात्रावास (होस्टल) 006

दीर्घावधि हेतु आवंटित संस्थानों से जुड़े कमरों का परिसर ।

007 अतिथिगृह बोर्डिंग एवं लॉजिंग गृह

अतिथिगृह से तात्पर्य अल्पावधि हेतु शासकीय, अर्द्धशासकीय , सार्वजनिक उपक्रम एवं निजी मर्यादित संस्थाओं हेतु आवासीय परिसर । बोर्डिंग हाउस वह परिसर जिसमें कमरों की छात्रावासों की अपेक्षा दीर्घावधि के लिए किराये पर दिये हों ।

008 धर्मशाला एवं इसके समकक्ष

वह परिसर जिसमें बिना किसी लाभ के अल्पावधि के लिए अस्थाई रहवासी जगह उपलब्ध हो ।

009 बारात घर

सार्वजनिक संस्था द्वारा संचालित विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यों के उपयोग हेतु स्थान ।

010 रैन बसेरा (नाइट शेल्टर)

ऐसा परिसर जिसमें व्यक्तियों को रात्रि में स्थान बिना किसी शुल्क या सांकेतिक शुल्क के साथ उपलब्ध कराया जाता हो, जो कि स्थानीय संस्था या स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित हों ।

011 फुटकर दुकानें

आवश्यक भण्डारण के साथ उपभोक्ताओं हेतु सीधे आवश्यक वस्तुओं का विकय परिसर ।

2501

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

012 मरम्मत दुकान

गृहसामग्री, इलेक्ट्रानिक सामान , आटोमोबाईल, सायकल आदि की मरम्मत हेतु फुटकर दुकानों के समकक्ष परिसर ।

व्यक्तिगत सेवा दुकान 013

फुटकर दुकान के समकक्ष ऐसा परिसर जिसमें दर्जी, नाई आदि की सेवायें उपलब्ध हों ।

014 बेडिंग बूथ

यांत्रिकी या अन्य व्यवस्था के माध्यम से दैनिक उपयोग की वस्तुओं का विक्रय परिसर जो कि एक बूथ के स्वरूप में हो ।

015 सुविधाजनक दुकान केन्द्र

लगभग 5000 जनसंख्या हेतु आवासीय क्षेत्र में अधिकतम 50 दुकानों का समूह ।

016 स्थानीय दुकान केन्द्र

लगभग 15 हजार जनसंख्या हेतु आवासीय क्षेत्र में 75 दुकानों का समूह ।

017 साप्ताहिक बाजार / अनौपचारिक समूह इकाई

बाजार में सप्ताह में एक बार उपयोगिता अनौपचारिक दुकानों का समूह क्षेत्र । यह बाजार सप्ताह में विभिन्न दिवसों में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित हो ।

018 थोक व्यापार

ऐसा परिसर जहां से वस्तुयें एवं सामग्री फुटकर व्यवसायियों को विक्रय हेतु पहुंचाई जाती हों ।

019 स्टोरेज गोदाम एवं भण्डारण

ऐसा परिसर जहां केवल विशेष रूप से संबंधित वस्तुओं की आवश्यकता के अनुरूप सामग्री एवं वस्तुओं के भण्डारण का उपयोग किया जाता हो ।

020 कोल्ड स्टोरेज (शीतगृह)

आवश्यक तापमान बनाये रखने हेतु यांत्रिकी एवं विद्युत उपकरणों के उपयोग के साथ ऐसी बंद जगह जहां शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का भण्डारण किया जाता हो ।

021 गैस गोदाम

ऐसा परिसर जहां खाना पकाने की गैस के सिलेण्डर या अन्य गैस सिलेण्डरों का भंडारण किया जाता हो ।

022 तेल डिपो

संबंधित सुविधाओं के साथ पेट्रोलियम उत्पाद भण्डारण का परिसर ।

023 कबाड़खाना

अतिशेष वस्तुयें एवं सामग्री के क्रय- विक्रय के साथ बंद, अर्द्धबंद एवं 'खुला भण्डारण परिसर ।

वाणिज्यिक कार्यालय 024

लाभ अर्जित करणे पाली संस्थाओं के कार्यालयीन उपयोग का परिरा ।

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2502

025 बैंक

ऐसा परिसर जहां बैंकिंग कार्य एवं गतिविधियों के कार्यालय स्थित हों ।

026 मोटर गैरेज एवं कार्यशाला

वाहनों के मरम्मत एवं सर्विसिंग परिसर ।

027 छविगृह

दर्शकों की बैठक व्यवस्था के साथ बंद जगह जहां चलचित्र दिखाये जाने की व्यवस्था हो, ऐसा परिसर ।

पेट्रोल पंप 028

ऐसा परिसर जहां उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम उत्पाद विक्रय हो , साथ ही वाहन सर्विसिंग व्यवस्था हो ।

029 रेस्टॉरेंट / उपहार गृह

ऐसा परिसर जिसका उपयोग व्यवसायिक आधार पर खाने के व्यंजनों को उपलब्ध कराने के लिए किया जाता हो (व्यंजन पकाने की व्यवस्था के साथ) जिसमें खुले , या बंद दोनों प्रकार की बैठक व्यवस्था हो ।

030 होटल

ऐसा परिसर , जहां भोजन अथवा बिना भोजन व्यवस्था के 15 व्यक्तियों की सशुल्क रहवास की व्यवस्था हो ।

031 मोटल

ऐसा परिसर , जो कि मुख्य राजमार्ग के समीप एवं नगरीय सीमा के बाहर हो तथा जिसका उपयोग सड़क से यात्रा करने वाले व्यक्तियों के सुलभ भोजन व्यवस्था हेतु किया जाता हो ।

032 फ्लेटेड समूह उद्योग

ऐसा समूह जिसमें अहानिकारक लघु उद्योग इकाईयों का समूह स्थित हो , यह इकाईयां बहुमंजिला भवन में हो सकती हैं ।

033 सेवा केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें विशिष्ट रूप से वाहन मरम्मत , विद्युतीय उपकरण मरम्मत , भवन सामग्री आदि की दुकानें स्थित हों, ताकि पड़ोसी आवासीय क्षेत्रों को आवश्यक सेवा प्रदाय हो सकें ।

034 औद्योगिक भूखण्ड – हल्के उद्योग

अहानिकारक 50 कर्मचारियों वाली उद्योग इकाईयों का परिसर ।

035 औद्योगिक भूखण्ड विशिष्ट उद्योग ऐसी औद्योगिक इकाईयों का परिसर जिसमें इलेक्ट्रानिक सामग्री आदि जैसी विशिष्ट उत्पादन इकाईयों का समूह सम्मिलित हो ।

2503

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

036 उद्यान (पार्क)

आमोद - प्रमोद गतिविधियों के उपयोग का परिसर जिसमें भू- दृश्यीकरण , वाहन विराम , सार्वजनिक शौचालय , फेंसिंग आदि संबंधित सुविधायें हों, इसमें लॉन, खुले , हरित क्षेत्र आदि सम्मिलित होंगे । My

037 क्रीड़ांगन

बाह्य खेलों के उपयोग में आने वाला परिसर, इसमें भूदृश्यीकरण वाहन विराम सुविधा , सार्वजनिक शौचालय सम्मिलित हों ।

038 बाह्य खेल स्टेडियम

बाह्य खेलों के लिए ऐसा स्टेडियम जिसमें पवेलियन के साथ दर्शकदीर्घा एवं खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधायें उपलब्ध हों ।

039 आंतरिक खेल स्टेडियम

अहानिकारक खेलों के लिए ऐसा परिसर जिसमें खेल क्षेत्र, दर्शक दीर्घा तथा खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधायें उपलब्ध हों ।

040 आंतरिक खेल हाल

ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक खेलों तथा खिलाड़ियों से संबंधित सुविधाओं हेतु आवश्यक क्षेत्र संलग्न हों ।

041 शूटिंग रेंज

ऐसा परिसर जिसमें निशानेबाजी के अभ्यास एवं खेल की सुविधायें उपलब्ध हों ।

042 तरण पुष्कर

ऐसा परिसर जिसमें तैराकी की सुविधा एवं आकार , मानक एवं उद्देश्य के अनुपात में दर्शकों के बैठने की व्यवस्था हो ।

043 आमोद- प्रमोद क्लब

संबंधित सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जहां सामाजिक एवं मनोरंजन के उद्देश्य से व्यक्तियों के समूह का एकत्रीकरण होता हो ।

044 ऐतिहासिक स्मारक

ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन समय के खण्डहर एवं ढांचे स्थित हों ।

045 प्राणी उद्यान एवं मत्स्यालय

संबंधित समस्त सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जिसमें उद्यान, पार्क या मत्स्यालय के रूप में पशु और पक्षियों की प्रजातियां प्रदर्शनी एवं अध्ययन हेतु उपलब्ध हों ।

पक्षी अभ्यारण्य

046

पक्षियों के संरक्षण एवं प्रजनन हेतु वन या विस्तृत उद्यान के रूप में संबंधित सर्वसुविधायुक्त परिसर ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[भाग 1 2504

047 वनस्पति उद्यान

अनुसंधान एवं प्रदर्शन के लिए उद्यान के स्वरूप में वृक्षारोपण वाला परिसर ।

048 पिकनिक हट/ केम्पिंग साइट

ऐसा परिसर जहां पर्यटन एवं आमोद- प्रमोद के उद्देश्य से अल्पावधि के लिए परिवार सहित ठहरने की सुविधा उपलब्ध हो ।

049 फ्लाईंग क्लब

ऐसा परिसर जहां ग्लाईडिंग एवं छोटे विमानों को उड़ाने का प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था हो, साथ ही इसमें मनोरंजन एवं आंतरिक खेल गतिविधियां शामिल हों ।

050 माल एवं टिकट घर

ऐसा परिसर जिसका उपयोग एक एयरलाईन द्वारा टिकिट घर एवं माल के भण्डारण केलिए किया जाता हो ।

051 रेल माल गोदाम

ऐसा परिसर जिसका उपयोग रेल्वे द्वारा ढोये गये माल के भंडारण हेतु किया जाता हो ।

052 रेल टिकट घर

ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रवास हेतु रेलवे टिकिट घर के रूप में किया जाता हो ।

053 सड़क परिवहन टिकट घर

ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रवास हेतु सड़क परिवहन द्वारा टिकट घर के रूप में किया जाता हो जिसमें गोदाम भी सम्मिलित हो या सम्मिलित नहीं हो ।

054 बाहन विराम

सार्वजनिक वाहन विराम हेतु उपयोग में लाया जाने वाला परिसर जो कि व्यवसायिक या गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित किया जाता हो ।

055 टेक्सी एवं तिपहिया वाहन स्थानक

ऐसा परिसर जिसका उपयोग अंतवर्ती सार्वजनिक यातायात वाहनों , जो कि व्यवसायिक आधार पर चलती हों, द्वारा विराम हेतु किया जाता है । वाहन विराम स्थल व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक हो ।

056 बस अवसान केन्द्र

ऐसा परिसर जिसका उपयोग जनता के उपयोग में आने वाली सार्वजनिक यातायात संस्था की बस द्वारा कम समय के विराम हेतु किया जाता हो । इसमें यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधायें शामिल हो सकती हैं ।

2505

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

057 बस स्थानक

ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक यातायात संस्था या अन्य किसी संस्था द्वारा बसों के रख - रखाव, मरम्मत एवं विराम हेतु किया जाता हो, इसमें कर्मशाला भी शामिल की जा सकती है अथवा नहीं भी ।

058 सार्वजनिक उपयोगिता परिसर

1. पानी की टंकी ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों में जल वितरण एवं संग्रहण हेतु पानी की टंकी स्थित हो , इसमें पंप हाऊस भी सम्मिलित किया जा सकता है ।

2. भूमिगत टंकी - ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों में जल वितरण एवं संग्रहण हेतु पानी की भूमिगत टंकी स्थित हो, इसमें पंप हाऊस भी सम्मिलित किया जा सकता है ।

3. आक्सीकरण पौंड – ऐसा परिसर जिसमें स्थित तालाब का उपयोग जल निकास एवं अन्य अवशिष्ट पदार्थों के आक्सीकरण हेतु किया जाता हो ।

4. सेप्टिक टैंक टैंक स्थित हो । ऐसा परिसर जिसमें जल निकास संकलन एवं उसके निराकरण हेतु भूमिगत

5. जल- मल पंपिग स्टेशन ऐसा परिसर जिसका उपयोग जल - मल को ऊंचाई पर भेजने हेतु पंपिंग स्टेशन हेतु किया जाता हो ।

6. सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय स्थित हो, इसमें पीने के पानी की सुविधा भी सम्मिलित की जा सकती है और नहीं भी ।

7. विद्युत उपकेन्द्र ऐसा परिसर जिसमें विद्युत वितरण हेतु ट्रांसफार्मर एवं संबंधित उपकरण स्थित हो ।

8. घूरा एवं कचराघर ऐसा परिसर जिसका उपयोग अवशिष्ट पदार्थों के एकत्रीकरण एवं आगे गड्डों को भरने हेतु लदान किया जाता हो ।

धोबीघाट – ऐसा परिसर जिसका उपयोग कपड़े धोने , सुखाने इत्यादि के लिए किया जाता हो ।

9.

केन्द्र शासन के कार्यालय 059

ऐसा परिसर जिसका उपयोग केन्द्र शासन के कार्यालयों द्वारा किया जाता हो ।

060 स्थानीय शासन के कार्यालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग स्थानीय शासन एवं स्थानीय संस्थाओं के कार्यालय हेतु किया जाता हो ।

061 सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक उपकम ब्यूरो अधिनियम के अंतर्गत स्थापित कंपनियों के कार्यालयों द्वारा किया जाता हो ।

062 न्यायालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग न्यायालयीन कार्यालयों द्वारा किया जाता हो।

063 शासकीय भूमि (अनिर्धारित उपयोग )

शासकीय भूमि का ऐसा परिसर जिसका उपयोग अनिर्धारित हो ।

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2506

064 चिकित्सालय

ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक एवं बाह्य रोगियों की सामान्य एवं विशेषीकृत चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो ।

065 स्वास्थ्य केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें बाह्य रोगियों एवं आंतरिक रोगियों (30 बिस्तर तक) की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो । स्वास्थ्य केन्द्र का प्रबंधन सार्वजनिक एवं धर्मार्थ संस्था द्वारा गैर- व्यवसायिक आधार पर किया जाता है । इसमें परिवार कल्याण केन्द्र भी सम्मिलित है ।

066 उपचार केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें 30 बिस्तरों वाले आंतरिक बाह्य रोगियों की चिकित्सा सुविधा हो । जिसका संचालन चिकित्सक या चिकित्सक समूह द्वारा व्यवसायिक आधार पर किया जा सकता है ।

067 औषधालय

ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक अथवा धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा चिकित्सकीय परामर्श एवं दवाईयों के प्रबंधन की व्यवस्था हो ।

068 क्लीनिक / चिकित्सा केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें चिकित्सक द्वारा वाह्य रोगियों के उपचार की सुविधा हो । पाली क्लीनिक की दशा में चिकित्सकों के समूह द्वारा प्रबंधन किया जायेगा ।

उपचार प्रयोगशाला 069

ऐसा परिसर जिसमें रोगों की पुष्टि करने हेतु विभिन्न प्रकार के परीक्षण की सुविधा हो ।

070 स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा

ऐसा परिसर जिसमें स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा रक्त बैंक एवं बाह्य रोगियों के चिकित्सा की सुविधा हो । यह सेवा धर्मार्थ उद्देश्य से अस्थाई कैम्प द्वारा भी उपलब्ध कराई जा सकती है ।

071 झूलाघर एवं दिवस देख - रेख केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें दिन में छोटे बच्चों की देखरेख की सुविधा हो । यह केन्द्र व्यक्तिगत अथवा व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक संस्था द्वारा संचालित हो सकती है ।

072 पूर्व माध्यमिक एवं किंडरगार्डन स्कूल

ऐसा परिसर जिसमें पाठशाला पूर्व बच्चों के खेलने एवं प्रशिक्षण की सेवायें उपलब्ध हों ।

073 प्राथमिक शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा पाँचवीं तक के छात्रों की शिक्षा एवं खेलने की सुविधा हो ।

074 माध्यमिक शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा छँटवीं से दसवीं तक के छात्रों के पढ़ने खेलने की सुविधा हो । इसमें वर्तमान में संचालित कक्षा आठवीं तक की माध्यमिक शालायें सम्मिलित हैं ।

2507

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1]

075 उच्चतर माध्यमिक शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा दसवीं से बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की व्यवस्था हो ।

एकीकृत शाला 076

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो ।

077 एकीकृत आवासीय शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो तथा छात्रों के लिए बोर्डिंग सुविधा हो । इसमें अध्यापकों के आवास भी हो सकते हैं ।

078 महाविद्यालय

ऐसा परिसर जिसमें विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो । इसमें सभी व्यवसायिक शिक्षण शामिल हैं ।

079 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें कम अवधि के शिक्षण पाठ्यक्रम तथा कतिपय विशेष व्यवसाय व व्यापार से संबंधित रोजगार हेतु प्रशिक्षण सुविधा हो । ये सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्था द्वारा गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित होना चाहिये । इसमें प्रशिक्षण- सह- कार्य केन्द्र शामिल हैं ।

सामाजिक कल्याण केन्द्र 080

ऐसा परिसर जिसमें सामुदायिक विकास के उन्नयन एवं कल्याण की सुविधा हो । यह सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित हो सकता है ।

081 अनुसंधान एवं विकास केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें किसी विशेष विषय में अनुसंधान एवं विकास की सुविधा हो ।

082 पुस्तकालय

ऐसा परिसर जिसमें एक विशेष वर्ग अथवा सामान्य जनता के पढ़ने एवं संदर्भ के लिए वृहद संख्या में पुस्तकों का संकलन हो ।

तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र 083

ऐसा परिसर जिसमें तकनीकी प्रकृति के विषय में प्रशिक्षण की सुविधा हो । इसमें तकनीकी शाला, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र आदि शामिल है ।

084 वाणिज्यिक एवं सचिवालयीन प्रशिक्षण

ऐसा परिसर जिसमें शीघ्रलेखन एवं टंकण , पत्राचार , रिकार्ड रखने आदि के प्रशिक्षण की सुविधा हो ।

085 संगीत, नृत्य एवं नाटक प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें संगीत, नृत्य एवं नाटकों आदि के प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधा हो ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2508

086 खेल प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें तैराकी सहित विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य खेलों के प्रशिक्षण की सुविधा हो ।

इसमें शारीरिक शिक्षा केन्द्र भी शामिल है ।

087 वाहन चालन प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें आटो/ वाहनों के चालन के प्रशिक्षण की सुविधा हो ।

बाल यातायात उद्यान 088

ऐसा परिसर जिसमें बालकों को यातायात एवं संकेतों की शिक्षा- सह- उद्यान की सुविधा हो 089 संग्रहालय

ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन वस्तुओं, प्राकृतिक , ऐतिहासिक एवं काल संबंधी वस्तुओं के संकलन एवं प्रदर्शन की सुविधा हो ।

090 कला दीर्घा एवं प्रदर्शनी स्थल

ऐसा परिसर जिसमें पेंटिंग , छाया चित्रों, मूर्तियों, भित्ती क्षेत्र , मिट्टी से बनी कलाकृतियों, हाथ करघा अथवा विशेष वर्ग के उत्पादन को प्रदर्शन करने की सुविधा हो ।

091 सभागृह (ऑडीटोरियम)

ऐसा परिसर जिसमें संगीत विद्या गतिविधियों के विभिन्न आयोजन हेतु दर्शक दीर्घा सहित मंच हो।

092 खुला रंगमंच

ऐसा परिसर जिसमें आयोजनों के लिए दर्शक दीर्घा व मंच सहित खुला रंगमंच हो ।

093 सामुदायिक भवन

ऐसा परिसर जिसमें 15000 की समीपस्थ जनसंख्या की विभिन्न सामाजिक- सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सुविधा हो ।

094 मेला मैदान

ऐसा परिसर जिसमें सहभागी समूह के लिए प्रदर्शनी, प्रदर्शन एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की सुविधायें हों ।

095 सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें संस्था , राज्य तथा देश के लिए सांस्कृतिक व सूचना सेवा की सुविधायें हों ।

096 सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था

ऐसा परिसर जिसमें गैर - वाणिज्यिक रूप से सार्वजनिक , स्वैच्छिक अभवा व्यक्तिगत सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सुविधायें हों ।

097 सुधार गृह

ऐसा परिसर जिसमें अपराधियों के कारावास एवं सुधार की सुविधा उपलब्ध हो ।

2509

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

098 अनाथालय

ऐसा परिसर जिसमें अनाथ बच्चों के रहने की सुविधा हो । यह शैक्षणिक सहित या रहित हो सकता है ।

100 योग , ध्यान , आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें आत्म चिंतन, शरीर एवं मस्तिष्क की उच्च गुणवत्ता प्राप्ति करना, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन आदि की सुविधायें शामिल हों ।

101 पुलिस चौकी

पुलिस स्टेशन की तुलना में लघु एवं अस्थाई स्थानीय पुलिस चौकी हेतु सुविधायुक्त परिसर ।

102 पुलिस स्टेशन

ऐसा परिसर जिसमें स्थानीय पुलिस चौकी के कार्यालयों हेतु सुविधा हो ।

103 जिला पुलिस कार्यालय

अर्द्ध सैनिक बलों के कार्यालय हेतु सुविधायुक्त परिसर ।

104 नागरिक सुरक्षा एवं नगर सैनिक

आंतरिक सुरक्षा की नागरिक संस्थानों हेतु कार्यालय सुविधा एवं अन्य कार्यकलापों वाला परिसर ।

105 न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला

ऐसा परिसर जहां न्यायिक प्रकरणों में चिकित्सा ज्ञान के प्रयोग की सुविधा हो ।

106 जेल

ऐसा परिसर जहां कानून के अंतर्गत कारावास / बंदीगृह एवं अपराधियों के सुधार की व्यवस्था हो ।

107 अग्निशमन पोस्

ऐसा परिसर जहां अल्प स्तर पर अग्निशमन व्यवस्था हो । अग्नि प्रवृत्त गतिविधियों वाले विशिष्ट परिसरों में यह व्यवस्था संलग्नित की जा सकती है ।

अग्निशमन पोस्ट 108

एक निर्धारित क्षेत्र हेतु अग्निशमन सुविधा से युक्त परिसर ।

109 डाकघर

सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक सुविधायुक्त परिसर ।

110 डाक एवं तार घर

सार्वजनिक, उपयोग के लिए डाक एवं दूरसंचार सुविधायुक्त परिसर ।

111 मुख्य डाकघर

सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक एवं दूरसंचार सुविधायुक्त परिसर ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2510

112 टेलीफोन एक्सचेंज

परिसर जहां सार्वजनिक टेलीफोन प्रणाली केन्द्र स्थापित हो ।

113 रेडियो एवं दूरदर्शन स्टेशन

समाचार एवं अन्य कार्यक्रमों का संबंधित माध्यमों द्वारा प्रचार, प्रसार , रिकार्डिंग आदि सुविधायुक्त परिसर । जिसमें अतिथि कलाकारों के लिए होस्टल व्यवस्था तथा प्रचार (ट्रांसमिशन ) के लिए टावर्स जैसे सुविधायें भी सम्मिलित हो सकती हैं ।

114 ट्रांसमिशन टावर एवं वायरलेस स्टेशन

ऐसा परिसर जिसका उपयोग संचार के उद्देश्य के लिए टावर निर्माण हेतु किया जाता हो ।

115 उपग्रह एवं दूरसंचार केन्द्र

ऐसा परिसर जहां उपग्रह एवं दूरसंचार तकनीकी के अनुसंधान तथा विकास के लिए सुविधा उपलब्ध हो ।

116 वैधशाला एवं मौसम कार्यालय

ऐसा परिसर जहां मौसम के आंकड़ों के विश्लेषण एवं विकास तथा इस आधार पर मौसम की पूर्व सूचना किये जाने की सूविधा उपलब्ध हो ।

117 बाग (ओरचर्ड)

सघन फल वृक्षों का परिसर, जिसमें फल वृक्षों के साथ उद्यान सम्मिलित हो सकता है ।

डेरी फार्म 118

ऐसा परिसर जहां डेयरी उत्पादन के उपचार एवं उत्पादन की सुविधा उपलब्ध हो । जिसमें अस्थायी रूप से पशु एवं पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं ।

119 कुक्कुट फार्म

कुक्कुट उत्पाद के प्रजनन एवं उपचार का सुविधायुक्त परिसर जिसमें अस्थायी रूप से पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं ।

120 सुअर पालन

सुअर प्रजनन एवं उत्पाद उपचार का सुविधायुक्त परिसर जिसमें सुअरों के लिए अस्थायी स्वरूप के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं ।

121 ग्रामीण केन्द्र

एक निश्चित संख्या के ग्रामों हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन का सुविधायुक्त परिसर ।

122 मल्टीप्लेक्स

म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 95 के अनुसार दो या उससे अधिक सिनेमा के साथ दुकानों, आमोद-प्रमोद की गतिविधियों, कार्यालय , शोरूम, होटल , रेस्टोरेन्ट, शापिंग मॉल संबंधी परिसर ।

2511

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

परिशिष्ट-1

मध्य प्रदेश राजपत्र भाग(2) पृष्ठ 336

दिनांक 24.05.1974 में प्रकाशित

मध्यप्रदेश शासन

नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग

अधिसूचना

भोपाल दिनांक 18 अप्रैल, 1974

क्रमांक 1252 / एफ - 1-41 / 33 / 74- मध्यप्रदेश , नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा (1 ) के अनुसरण में राज्य सरकार , एतद् द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए शहडोल निवेश क्षेत्र का गठन करती है, जिसकी सीमाएँ नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई हैः

अनुसूची

शहडोल नगर की सीमाएं

1.    उत्तर      कुदरी , कोटमा , बेलहा, और सोहागपुर गाँव की उत्तरी सीमा ।
2.    पूर्व      जमुआ, जमुई और गोरतरा गॉव की पूर्वी सीमा ।
3.    दक्षिण     शहडोल नगर की वर्तमान दक्षिणी सीमाएं ।
4.    पश्चिम – देवगवां , चन्दनिया, बंधवा खुर्द तथा कल्याणपुर गांव की पश्चिमी सीमा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नवलचन्द्र जैन , उपसचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[भाग 1 2512

परिशिष्ट-2

म.प्र. राजपत्र भाग 3 (1 ) पृष्ठ 1504 दिनांक 7.9.1979 में प्रकाषित कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्रामीण क्षेत्र नियोजन , रीवा (म.प्र .)

शहडोल निवेश क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामों के वर्तमान भू- उपयोग मानचित्रों एवं रजिस्टरों का अंगीकरण :-

एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि शहडोल निवेश क्षेत्र के लिए भूमि के वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र को मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 15 की उपधारा (3 ) के अधीन अंगीकृत किया गया है और उनकी एक प्रति नगर पालिका परिषद्, शहडोल कार्यालय में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं ।

मध्यप्रदेश शासन द्वारा उनके पत्र कमांक 1252 / एफ - 1-41 / तैंतीस -74 भोपाल , दिनांक 18 अप्रैल 1974 द्वारा शहडोल निवेश क्षेत्र की सीमाएं निम्नानुसार परिनिश्चित की गई हैं ।

शहडोल निवेश क्षेत्र की सीमाएं

1 .   उत्तर      कुदरी , कोटमा, बेलहा , और सोहागपुर गाँव की उत्तरी सीमा ।
2.    पूर्व      जमुआ, जमुई और गोरतरा गॉव की पूर्वी सीमा ।
3.    दक्षिण     शहडोल नगर की वर्तमान दक्षिणी सीमाएं ।
4.    पश्चिम – देवगवां, चन्दनिया, बंधवा खुर्द तथा कल्याणपुर गांव की पश्चिमी सीमा ।

आर. वी. लाल, संयुक्त संचालक.

2513

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1]

परिशिष्ट- 3

(नियम 16 देखिए)

नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 29(1 ) या 16 के अधीन विकास अनुज्ञा हेतु

आवेदन प्ररूप

प्रति,

महोदय,

मैं नगर

तहसील के कॉलोनी या मोहल्ला या बाजार स्थित खसरा क्रमांक ..हेक्टर / वर्ग मीटर.. भू-खण्ड क्रमांक जिला ग्राम क्षेत्र में (विकास के प्रयोजन का उल्लेख करें) में तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 16 के अनुसार विकास करना चाहता हूँ और मैं इसके साथ मेरे तथा वास्तुविद् या संरचना इंजीनियर या इंजीनियर नगर निवेशक (नाम स्पष्ट अक्षरों में) अनुज्ञप्ति क्रमांक जो इसके विकास का पर्यवेक्षण करेगा द्वारा सम्यक् हस्ताक्षरित तथा प्राधिकृत निम्नलिखित रेखांक दस्तावेज तथा विशिष्ट विवरण चार प्रतियों में अग्रेषित करता हूँ

1. मुख्य रेखांक (नियम 16 (3 ) अनुसार) :

2. स्थल रेखांक (नियम 16 (4) अनुसार) :

3. उपविभाग / अभिन्यास योजना ( नियम 16 (5) अनुसार) : (सबडिवीजन / ले - आउट प्लान)

4. सेवा आयोजना रेखांक ( नियम 16 (7) अनुसार) :

5. प्रस्तावित विकास कार्य को दर्शाते हुए प्रोजेक्ट रिपोर्ट :

6. स्थल के संबंध में भूमि स्वामित्व अथवा कोई विधिक अधिकार के सबूत दर्शाने वाले दस्तावेज (नियम 16 ( 11 ) अनुसार) :

नजूल अनापत्ति की कापी (नियम 16 (11 ) अनुसार ) : 7.

आवेदन शुल्क की पावती की प्रति ( नियम 21 (2) (झ) अनुसार) : 8.

9. इस आवेदन के साथ स्वामी द्वारा अधिंकृत किये गये आवेदक के सबूत प्रस्तुत करें (जहां आवेदंक स्वामी से भिन्न हो) :

10. पार्किंग संगणना के साथ पार्किंग प्लान :

11. ऊपर दिए गए अनुक्रमांक 1 से 10 की इलेक्ट्रॉनिक कापी :

2514

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[भाग 1

मैं निवेदन करता हूँ कि प्रस्तावित विकास कार्यों को अनुमोदित किया जाए और मुझे / हमें कार्य निष्पादित करने की अनुज्ञा प्रदान की जाए ।

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

आवेदक का पता

ई-मेल पता

दूरभाष / मोबाइल नम्बर

दिनांक

परिशिष्ट- 4

(नियम 49 टिप्पणी 4 देखिये)

विकास अथवा क्षेत्रिय आयोजना के प्रस्तावों को प्राप्त करने का प्ररूप

प्रति,

प्राधिकारी

मध्यप्रदेश

महोदय,

मैं एतद् द्वारा शहर /जिला मौहल्ला / बाजार / तहसील भूखण्ड क्रमांक कालोनी / गली / ग्राम में खसरा क्रमांक भूमि के विकास / पुनर्विकास करने का इच्छुक हूं । क्षेत्र से सबंधित विकास योजना / परिक्षेत्रिक योजना से संबंधित प्रस्ताव ऊपर निर्दिष्ट भूमि के लिये उपखण्ड योजनाएं तैयार करने के लिये उपलब्ध किये जा सकेंगे । विकास योजना / परिक्षेत्रिक योजना संबंधी प्रस्तावों को प्राप्त करने के लिये आवश्यक भुगतान किया जा चुका है और रसीद की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न है ।

आवेदक अथवा स्वामी के हस्ताक्षर

आवेदक अथवा स्वामी का नाम

(स्पष्ट अक्षरों में)

आवेदक अथवा स्वामी का पता

दिनांक : - 2515

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

परिशिष्ट- 5

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश

मध्यप्रदेश भोपाल

भोपाल दिनांक 15 मई 1998 कमांक / 2876 / नग्रानि/वि.यो. /98 प्रति,

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी विकास प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र प्राधिकरण

2. आयुक्त/ मुख्य नगर पालिका अधिकारी नगर निगम / नगर पालिका

विषय विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा गठित नियोजन एंव पर्यवेक्षण समिति की कार्यवाही हेतु रूपरेखा ।

मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-3 /130 /32 / 97 दिनांक 20.1.98 द्वारा मध्यप्रदेश के विभिन्न नगरों की अनुमोदित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी गठित की गई " नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति " की कार्य पद्धति की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नानसुार है-

1. पर्यवेक्षण समिति निम्न क्षेत्रों में कियान्वयन स्थिति का पर्यवेक्षण करेगी ।

(अ) नगरीय अद्योसंरचना का विकास

(ब) आवासीय एव आश्रय योजनाओं का विकास

(स) सार्वजनिक सुविधाओं एवं नगरीय केन्द्रों / उपकेन्द्रों का विकास

(द) आमोद- प्रमोद क्षेत्रों का विकास

2. समिति निम्नलिखित कार्यों की प्रगति की समीक्षा हेतु 3 माह में एक बार बैठक करेगी (अ ) कार्यक्रम का चयन

(ब) परियोजना तैयारीकरण

(स ) परियोजना कियान्वयन एंव वित्तीय व्यवस्था

(द) कार्यकम क्रियान्वयन के मूलयांकन के फलस्वरूप वांछित सुधार ।

3. समिति निम्नलिखित व्यवस्था अनुसार वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी ।

विकास प्राधिकरण / स्थानीय निकाय के द्वाररा नियोजन पर्यवेक्षण समिति के समक्ष वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा । जिसमें नियोजन कियान्वयन के सभी पहलू सम्मिलित होने के साथ ही सुधार हेतु अनुशंसित बिंदु भी सम्मिलित होगें । समिति अपनी अनुशंसा के साथ संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश , मध्यप्रदेश के विचारार्थ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी तथा संचालक द्वारा उक्त प्रतिवेदन का अनुमोदन कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा ।

हस्ता /- (के.के. सिंह) संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल म.प्र.

2516

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[भाग 1

परिशिष्ट- 6

परिशिष्ट 'क '- 1

(नियम 14 देखिए)

नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 16 या 29(1 ) के अधीन विकास अनुज्ञा हेतु आवेदन

प्रारूप

प्रति,

महोदय ,

मैं नगर तहसील कॉलोनी या मोहल्ला या बाजार क्रमांक भू-खण्ड क्रमांक जिला के ग्राम क्षेत्र में स्थित खसरा ..हेक्टर / वर्ग मीटर.. (विकास के प्रयोजन का उल्लेख करें) में तथा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 16 के अनुसार विकास करना चाहता हूँ और मैं इसके साथ मेरे तथा अनुज्ञप्ति वास्तुविद् या संरचना इंजीनियर या इंजीनियर नगर निवेशक (नाम स्पष्ट अक्षरों में) क्रमांक जो इसके विकास का पर्यवेक्षण करेगा द्वारा सम्यक् हस्ताक्षरित तथा प्राधिकृत निम्नलिखित रेखांक दस्तावेज तथा विशिष्ट विवरण चार प्रतियों में अग्रेषित करता हूँ - 1. मुख्य रेखांक ( नियम 16 (3 ) अनुसार) :

2. स्थल रेखांक ( नियम 16 (4) अनुसार ) :

3. उपविभाग / अभिन्यास योजना (नियम 16 (5 ) अनुसार) :

(सबडिवीजन / ले -आउट प्लान)

4. सेवा आयोजना रेखांक ( नियम 16 ( 7) अनुसार) :

5. प्रस्तावित विकास कार्य को दर्शाते हुए प्रोजेक्ट रिपोर्ट

6. स्थल के संबंध में भूमि स्वामित्व अथवा कोई विधिक अधिकार के सबूत दर्शाने वाले दस्तावेज (नियम 16 (11 ) अनुसार) :

7. नजूल अनापत्ति की कापी (नियम 16 ( 11 ) अनुसार) :

8. आवेदन शुल्क की पावती की प्रति (नियम 21 (2 ) (झ) अनुसार) :

9. इस आवेदन के साथ स्वामी द्वारा अधिकृत किये गये आवेदक के सबूत प्रस्तुत करें (जहां आवेदक स्वामी से भिन्न हो) : ..

10. पार्किंग संगणना के साथ पार्किंग प्लान:

11. ऊपर दिए गए अनुक्रमांक 1 से 10 की इलेक्ट्रॉनिक कापी :

2517

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

मैं निवेदन करता हूँ कि प्रस्तावित विकास कार्यों को अनुमोदित किया जाए और मुझे / हमें कार्य निष्पादित करने की अनुज्ञा प्रदान की जाए ।

आवेदक के हस्ताक्षर

आवेदक का नाम

आवेदक का पता

ई-मेल पता

दूरभाष / मोबाइल नम्बर

दिनांक

परिशिष्ट-7

(नियम 49 टिप्पणी 4 देखिये)

विकास अथवा क्षेत्रिय आयोजना के प्रस्तावों को प्राप्त करने का प्ररूप

प्रति,

प्राधिकारी

मध्यप्रदेश

महोदय,

मैं एतद् द्वारा शहर /जिला मौहल्ला / बाजार / तहसील भूखण्ड क्रमांक कालोनी / गली / ग्राम में खसरा क्रमांक भूमि के विकास / पुनर्विकास करने का इच्छुक हूं । क्षेत्र से सबंधित विकास योजना / परिक्षेत्रिक योजना से संबंधित प्रस्ताव ऊपर निर्दिष्ट भूमि के लिये उपखण्ड योजनाएं तैयार करने के लिये उपलब्ध किये जा सकेंगे । विकास योजना/ परिक्षेत्रिक योजना संबंधी प्रस्तावों को प्राप्त करने के लिये आवश्यक भुगतान किया जा चुका है और रसीद की अभिप्रमाणित प्रति संलग्न है ।

आवेदक अथवा स्वामी के हस्ताक्षर

आवेदक अथवा स्वामी का नाम

(स्पष्ट अक्षरों में)

आवेदक अथवा स्वामी का पता

दिनांक :-

2518

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[भाग 1

परिशिष्ट- 8

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन , भोपाल

आदेश

भोपाल, दिनांक 15.04.2010

क्रमांक-एफ-345 / 32 / 2010: राज्य शासन के आदेष कमांक एफ-3-130 / 32 / 97 दिनांक 20. 01.1998 आदेश क्रमांक एफ- 3-55 / 32 /98 , दिनांक 12.08.1998 एवं आदेश क्रमांक एफ- 3-130 / 32 / 97 , दिनांक 3 मई 2000 के द्वारा अनुमोदित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु संभागायुक्त/ कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित "नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति " को एतद द्वारा निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:-

अध्यक्ष 1. संभागीय मुख्यालय के नगरों हेतु संबंधित संभागायुक्त तथा जिला मुख्यालय एवं अन्य नगरों हेतु संबंधित कलेक्टर

सदस्य 2. सांसद , संबधित क्षेत्र

सदस्य 3. अध्यक्ष , संबंधित विकास प्राधिकरण

सदस्य 4. अध्यक्ष, संबंधित जिला पंचायत

सदस्य 5. महापौर , संबंधित नगर पालिक निगम

सदस्य 6. निवेश क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले विधानसभा क्षेत्रों के विधायक

सदस्य 7. अध्यक्ष , संबंधित नगर पालिका

सदस्य 8. अध्यक्ष , संबंधित नगर पंचायत

सदस्य 9. मध्यप्रदेश गृहनिर्माण मण्डल का उपायुक्त / कार्यपालन यंत्री

सदस्य 10. संबंधित आयुक्त, नगर पालिक निगम/ मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगर पालिका / नगर पंचायत

सदस्य 11. लोक निर्माण विभाग का संबंधित अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री

सदस्य 12. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का संबंधित अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री

सदस्य 13. मध्यप्रदेश विधुत मण्डल का संबंधित अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री

सदस्य 14. संबंधित प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी

सदस्य सचिव 15. संयुक्त संचालक / उप संचालक / सहायक संचालक नगर तथा ग्राम निवेश, संबंधित जिला कार्यालय

(अ) इस समिति की बैठक प्रत्येक छः माह में आयोजित किया जाना अनिवार्य होगा ।

(ब ) सदस्य सचिव विकास योजना के विभिन्न घटकों की प्राथमिकता का सकारण निर्धारण कर वार्षिक योजना समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ।

(स) क्रियान्वयन संस्थायें अपना वार्षिक बजट समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजना के आधार पर

तैयार करेगा । إجماللهال

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

वर्षा नावलेकर, उपसचिव, 2519

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश , मध्यप्रदेश , भोपाल

" कचनार ", ई -5 , पर्यावरण परिसर , अरेरा कॉलोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास, भोपाल -462016

भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2023 क्र. 1591 - वि.यो.- 643 - शाजापुर - नग्रानि -2023

सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि शाजापुर निवेश क्षेत्र के लिए शाजापुर विकास योजना , 2035 का प्रारूप म.प्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा -18 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट https://mptownplan.gov.in/LU-panel/Dewas/ShajP2035D.pdf पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं :-

1. आयुक्त, उज्जैन संभाग , उज्जैन, म.प्र.

2. कलेक्टर, जिला शाजापुर, म.प्र.

3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद शाजापुर म.प्र.

4. उप संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय देवास, म.प्र.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप शाजापुर विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में उप संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, देवास या ई- मेल आईडी [email protected] में इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है ।

मुकेश चन्द गुप्ता, वि.क.अ. सह- आयुक्त-सह- संचालक.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

2520

Bhopal , the 28 March 2023 No.1591 - D.P. - 643- Shajapur - TCP - 2023

NOTICE

Notice is hereby given that the Shajapur Development Plan , 2035 for Shajapur Planning area has been published as under in accordance with the provisions of sub section (2 ) of section 23 read with sub - section [ 1] of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 ( No.23 of 1973 ) , a copy thereof is available for inspection on Directorate's website : ---

https://mptownplan.gov.in/LU-panel/Dewas/ShajP2035D.pdf and at following offices during office hours namely -

1. Commissioner , Ujjain Division , Ujjain , M.P.

2. Collector , District- Shajapur , M.P.

3. Chief Municipal Officer , Nagar Palika Parishad , Shajapur .

4. Deputy Director , Town and Country Planning, District office, Dewas .

If there be any objection or suggestion with respect to the said Shajapur Draft Plan , the same may be submitted in writing to the Deputy Director , Town and Country Planning , Dewas or mail on Email - id- [email protected] before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration .

MUKESH CHAND GUPTA, OSD - cum - Commissioner - cum -Director.

2521

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

शाजापुर

विकास योजना 2035 ( प्रारुप )

ToAgra

ToBharad

-ToGuna

ToDupada

ToBamor.

-ToLahori

ToBerchha

ToMumbai

-ToMaksi

ToDillod

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

2522

प्रस्तावना

इन्दौर शहर से लगभग 105 कि.मी. तथा देवास शहर से लगभग 60 कि.मी. दूर मुम्बई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित, जिला मुख्यालय नगर शाजापुर मालवा क्षेत्र के उत्तरी मैदान एवं ऊपजाउ क्षेत्र में समुद्र तल से 553 मीटर की ऊचाई पर स्थित है । शाजापुर एवं इसके आसपास स्थित क्षेत्र में कृषि उत्पादन महत्वपूर्ण है । यह नगर चीलर नदी के दोनों ओर स्थित है । नगर के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग 52 गुजरता है । इस कारण , यह सीधे आगरा , दिल्ली, गुना, ग्वालियर आदि मुख्य नगरों से जुडा हुआ है । शाजापुर नगर से मक्सी गुना रेल्वे लाईन गुजरती है।

शाजापुर निवेश क्षेत्र का गठन मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 13 की उपधारा (1 ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, आवास एंव पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमाक 2629 / 154 / तैंतीस / 75 , भोपाल , दिनांक 4 सितम्बर 1975 द्वारा किया गया था शाजापुर विकास योजना 2021 , म.प्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 19 (1 ) के अंतर्गत म.प्र. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ- 3-73-2005-32 के द्वारा दिनांक 26.04.2006 द्वारा अनुमोदित होकर, म.प्र. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 12.05.2006 से प्रभावशील है ।

शाजपुर नगर के सुनियोजित विकास के उद्देश्य को दृष्टिगत रखते हुए शाजापुर विकास योजना 2035 (प्रारूप ) , 1.60 लाख की अनुमानित जनसंख्या हेतु प्रस्ताव तैयार किये गये है । विकास योजना में भूमि का युक्तियुक्त उपयोग , जनसामान्य के लिए प्रभावी एवं सुगम परिवहन तंत्र की स्थापना हेतु आवासीय , वाणिज्यिक , औद्योगिक, मिश्रित , सार्वजनिक अर्द्धसार्वजनिक आमोद प्रमोद , मूलभूत नगरीय सेवा - सूविधाओं एवं नगरीय अधोसंरचना के उन्नयन के प्रस्ताव के साथ ही नगर में स्थित असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोगों को स्थानांतरित करना आदि के प्रस्ताव दिये गये हैं ।

इस योजना को तैयार करने में सुदूर संवेदन तकनीकि एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग किया गया है । शाजापुर विकास योजना 2035 (प्रारूप) का प्रकाशन म.प्र.नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 18 (1 ) के अंतर्गत , जनसामान्य एवं संस्थाओं से आपत्ति / सुझाव आमंत्रित करने हेतु किया जा रहा है । मुझे आशा है कि विकास में संलग्न संस्थाएं एवं जनसामान्य अपने व्यवहारिक एवं सृजनशील सुझाव व्यक्त करेंगे जिसके आधार पर योजना प्रस्तावों को अंतिम रूप दिया जाकर क्रियान्वयन किया जावेगा ।

मुकेश छन्छन्द गुप्ता वि.क.अ. सह-आयुक्त- सह- संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल 2523

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

शाजापुर विकास योजना 2035 (प्रारूप)

योजना दल

संयुक्त संचालक

सी. के. साधव

-डॉ. अमित कुमार गजभिये

उप संचालक

अनिता कुरोठे

कर्मचारीगण

विवेक देवधर

मयुर अस्वार

यशवंत सोलंकी

गुमान सिंह डोडवे

समय-समय पर योजना दल से सम्बद्ध अधिकारी / कर्मचारीगण

सहायक संचालक

इन्दु त्रिपाठी

अनिल सक्सेना

अरविन्द सक्सेना

डॉ. विवेक कटारे

प्रमुख , भूमि उपयोग एवं शहरी सर्वेक्षण प्रभाग सुदूर संवेदन उपयोग केन्द्र, एम.पी.सी.एस.टी.

जैंकिश तलेरा रिसर्च एसोसिएट

डॉ. जगदीश पलसावदिया रिसर्च एसोसिएट मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[ भाग 1 2524

शाजापुर विकास योजना, प्रारूप 2035

योजना दल

संयुक्त संचालक

सी.के. साधव विष्णु खरे डॉ. अमित गजभिये

उप संचालक

अनिता कुरेठे

सहायक संचालक

इन्दुत्रिपाठी कर्मचारीगण

अरविंद सक्सेना

विवेक देवधर

गुमान सिंह डोडवे

सर्वेश पिड़िहा

मयुर अस्वार

यशवंत सोलंकी

अनिल सक्सेना सरिता ठाकुर मानसी गुज्जेवार

म.प्र . विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी परिषद् शहरी एवं भूमि उपयोग सर्वेक्षण विभाग के अधिकारी/ कर्मचारीगण

डॉ. विवेक कटारे हैड , प्रिंसीपल सांईटिस्ट, एल.यू.एण्ड.यू.एस.डी आर.एस.ए.सी. , एम.पी.सी एस.टी.

जैकिश तलेरा रिसर्च एसोसिएट

डॉ. जगदीश चन्द्र पलसावदिया रिसर्च एसोसिएट 2525

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

विषय सूची

विवरण

प्रस्तावना ..

योजना दल

विषय सूची.

सारणी-सूची .

मानचित्रों की सूची

अध्याय-1_नियोजन दृष्टिकोण...

1.1 नगर परिचय

1.2 क्षेत्रीय परिदृश्य....

1.2.1 जलवायु, तापमान एवं आद्रता..

1.2.2 भौतिक स्वरूप ..

1.3 नियोजन एवं विकास संदर्भ .

1.4 निवेश क्षेत्र....

1.4.1 नगर पालिका परिषद क्षेत्र........

1.5 धार्मिक स्थल एवं (तीर्थ स्थल)

1.6 सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां..

1.7 टूरिस्ट सर्किट्स .

अध्याय-2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली एवं नियोजन दृष्टिकोण .

विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग .. 2.1

2.1.1 अमृत योजना...

2.1.2 सुदूर संवेदन..

2.1.3 भौगोलिक सूचना प्रणाली..

विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली.. 2.2

2.2.1 उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली..

उद्देश्य

कार्यप्रणाली.

2.2.3

पुनर्विलोकन हेतु अमृत मानकों की व्याख्या... 2.3

2.3.1 थिमेटिक मानचित्रीकरण ( Thematic Mapping ) .

2.3.2 यातायात संरचना..

2.3.3 भूमि उपयोग / भूमि आच्छादन...

2.3.4 ढलान.

2.3.5 मृदा...

2.3.6 बाढ़ आपदा..

2.3.7 जलाशय

2.3.8 भूकम्प आपदा परिक्षेत्र..

2.3.9 ग्राम/ वार्ड सीमा..

2.3.10 भू-आकृति विज्ञान (जिओमॉर्फोलॉजी) उपखण्ड..

۱ [ भाग 1 2526

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

 2.3.11   जल स्त्रोत बफर...
 2.3.12   भूमि अवक्रमण ( Land Degradation )
 2.3.13   मार्ग संरचना बफर....
 2.3.14   कंटूर..
 2.3.15   एटीएम..
 2.3.16   शासकीय भूमि..
 2.3.17   नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता..
 2.3.18   भूमि उपयोग का आवंटन..
 अध्याय-3 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु अध्ययन एवं विश्लेषण..
 3.1      विकास योजना क्रियान्वयन परिदृश्य......
 3.2      विकास योजना क्रियान्वयन का मूल्यांकन .
 3.2.1    आवासीय
 3.2.2    वाणिज्यिक .
 3.2.3     औद्योगिक.
 3.2.4    सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक तथा सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएँ .
 3.2.5    आमोद-प्रमोद..
 3.2.6    यातायात एवं परिवहन...
 3.2.6.1  यातायात अवसान केन्द्र एवं यातायात नगर.
 3.2.6.2  क्षेत्रीय परिवहन...
 3.2.6.3  वाहन विराम स्थल..
 3.2.6.4  ट्रक स्थानक...
 3.2.6.5  मार्ग संगमों का सुधार.......
 3.2.6.6  बस स्टैण्ड...
3.3       विकास योजना 2021 में उपान्तरण ...
3.4       असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग .
3.5       जन सांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण .
3.5.1     जनसंख्या विश्लेषण.......
3.5.2     जनसंख्या लिंगानुपात..
3.5.3     शिशु जनसंख्या..
3.5.4     अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या.
3.5.5    साक्षरता..
3.5.6    कार्यशील जनसंख्या..
3.5.7    जनसंख्या घनत्व....
3.6      जनसंख्या परिवर्तन .
3.7      नगर के मुख्य कार्यकलाप..
3.8      नगरीय विस्तार
3.9      गंदी बस्ती एवं झुग्गी-झोपड़ी क्षेत्र .
3.10     योजना कालावधि.
3.11     अनुमानित जनसंख्या..
3.11.1   नगरीय क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या..
3.11.2   शाजापुर निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या..
3.12     आवासीय ईकाईयों की कमी एवं भावी आवश्यक्ता.

2527

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

3.12.1 आवासों की कमी....

3.12.2 अनुमानित आवास आवश्यकता..

3.12.3 आवासों का प्रकार..

3.13 भौतिक अधोसंरचना ...

3.13.1 भौतिक अधोसंरचना की दूरगामी परियोजनाएं..

3.13.2 जल प्रदाय

3.13.3 अपशिष्ट जल प्रवाह.

3.13.4 जल मल निकासी..

3.13.5 वर्षा जल निकासी .

3.13.6 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन......

3.13.7 विद्युत प्रदाय

3.14 सामाजिक अधोसंरचना .

3.14.1 शासकीय कार्यालय.....

3.14.2 सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताए..

3.14.3 शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य गतिविधियां..

3.14.4 स्वास्थ्य गतिविधियां.

3.14.5 श्मशान घाट एवं कब्रिस्तान..

3.14.6 अग्निशमन सेवा केन्द्र.

3.14.7 सी.एन.जी. गैस वितरण केन्द्र.

अध्याय -4 विकास योजना प्रस्ताव-2035

4.1 विकास योजना-2021 का पुनर्विलोकन ..

नियोजन अवधारणा.... 4.2

वर्तमान भूमि उपयोग विश्लेषण एवं नगर विकास हेतु आवश्यक क्षेत्रफल.. 4.3

विकास योजना में भावी विकास हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता.. 4.3.1

प्रस्तावित भूमि उपयोग 2035 . 4.4

4.4.1 आवासीय

4.4.2 वाणिज्यिक.

4.4.3 मिश्रित.

औद्योगिक.

4.4.5 सार्वजनिक-अर्द्धसार्वजनिक एवं सार्वजनिक उपयोगिता.

4.4.6 आमोद- प्रमोद..

4.4.7 यातायात एवं परिवहन..

4.5 निवेश इकाईयाँ .

4.6 प्रमुख कार्य केन्द्र

4.6.1 वाणिज्यिक क्षेत्र.

4.6.2 नगर स्तरीय वाणिज्यिक केन्द्र..

4.6.3 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग..

4.6.4 आवासीय

4.6.5 गंदी बस्ती.

4.7 नगरीय ग्राम ........

4.8 मध्य क्षेत्र (विकास प्रस्ताव)

4.8.1 प्रस्तावित भूमि उपयोग..

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2528

4.9      अमोद प्रमोद .
4.10      मध्य क्षेत्र ....
4.10.1   मार्ग की चौडाइ...
4.11     पार्किंग हेतु प्रस्ताव....
अध्याय-5 प्रस्तावित परिभ्रमण योजना अवधारणा .
5.1       प्रस्तावित यातायात तंत्र
5.2      यातायात की वर्तमान स्थिति .
5.2.1     सार्वजनिक परिवहन..
5.4       प्रस्तावित यातायात एवं परिवहन संरचना की अवधारणा .
5.5      मार्ग संगम सुधार..
5.6      ओव्हर ब्रिज
5.7.      बस स्थानक.
5.8      अवसान केन्द्र
5.9       यातायात नगर....
5.10     वाहन विराम स्थल / पिक-अप स्टेण्ड
अध्याय 6 विकास नियमन
6.1       प्रवृत्तशीलता.
6.2      क्षेत्राधिकार .
6.3      परिभाषायें .
6.4       भूमि उपयोग परिक्षेत्र .
6.4.1    आवासीय उपयोग परिक्षेत्र
6.4.1.1   नवीन आवासीय भूखण्डों हेतु विकास नियमन .
6.4.1.2   वर्तमान आवासीय क्षेत्र.
6.4.1.3   आवासीय विकसित कॉलोनियों हेतु मापदण्ड.
6.4.2     वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र.....
6.4.2.1   वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र....
6.4.3     औद्योगिक
6.4.3.1   खतरनाक एवं प्रदूषणकारी उद्योग हेतु मापदण्ड..
6.4.4    मिश्रित उपयोग..
6.4.4.1   मिश्रित उपयोग नियमन
6.4.4.2   मिश्रित उपयोग के मार्गदर्शी सिद्धांत..
6.4.4.3   मिश्रित उपयोग की सामान्य शर्तें..
6.4.5     सार्वजनिक / अर्द्धसार्वजनिक भूमि उपयोग अभिन्यास मापदण्ड..
6.4.6     सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड .
6.5      अन्य नियमन ....
6.5.1     12.5 मीटर से ऊँचे भवनों संबंधी नियमन .
6.5.2     बहुविध बहुमंजिली इकाई निर्माण..
6.5.3    फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा..
6.5.4     अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान..
6.5.5     ईंधन भराव एवं भराव सह- सेवा केन्द्र के मानक..
6.5.6     यातायात नगर / मैकेनिक नगर / लॉजिस्टिक हब / निजी बस स्थानक.
6.5.7    शॉपिंग मॉल/ खुला मॉल .
6.5.8     वर्तमान विकसित क्षेत्र हेतु नियमन.....

2529

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

6.5.9 उद्यान.

6.5.10 मैरिज गार्डन..

6.5.11 छविगृहों के लिए मापदण्ड

6.5.12 मल्टीप्लेक्स

6.6 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन.

6.7 उपयोग परिसर में स्वीकृत / स्वीकार्य गतिविधियां .

6.8 भू उपयोग में स्वीकृत स्वीकार्य उपयोग के नियमन .

6.9 अन्य सुविधाएँ .

6.10 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया .

अध्याय -7 योजना क्रियान्वयन .

7.1 विकास योजना का क्रियान्वयन........

7.2 योजना क्रियान्वयन की नीति......

7.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम..

7.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना.

7.5 विकास नियमन व्यापक दृष्टिकोण..

7.5.1 योजना एवं कार्यक्रम..

7.5.2 संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व...

7.6 प्रथम चरण कियान्वयन .

7.7 विकास योजना 2035 प्रथम चरण के घटक .

7.8 प्रथम चरण कार्यक्रम.

7.9 संसाधन गतिशीलता .

7.10 योजना पर्यवेक्षण तंत्र..

7.11 योजना की व्याख्या..

7.12 योजना कालावधि..

अनुसूची -1

अनुसूची-2

परिशिष्ट 1

परिशिष्ट 2 .

परिशिष्ट 3 .

परिशिष्ट 4 भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2530

सारणी-सूची

शीर्षक

सारणी कमांक

1-सा-1

शाजापुर नगर से अन्य प्रमुख नगरों की दूरी

1-सा-2

ग्रामों का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या प्रक्षेपण

नगर पालिका परिषद क्षेत्र

1-सा-3

1-सा-4

नगर पालिका परिषद क्षेत्र वार्ड वार

1-सा-5

शाजापुर मेला / उर्स स्थल

उपग्रह चित्रों के मानक

2- सा-1

2-सा-2

स्पेशियल लेयर्स की क्लासेस एवं सब- क्लासेस

2-सा-3

यातायात संरचना Geo- Spatial Data Content

2-सा-4

यातायात संरचना Bridges /Flyovers : Geo - Spatial Data Content

2-सा-5

बिल्डिंग फुटप्रिंट एवं जियो- स्पेशियल डाटा

2-सा-6

ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत क्षेत्रफल

2-सा-7

मृदा विश्लेषण

जलाशयों का वर्गीकरण

2-सा-8

2-सा-9

Administrative , Planning and Municipal Boundaries

2-सा-10

भू-आकृति विज्ञान उपखण्ड एवं क्षेत्रफल

जल स्त्रोत बफर क्षेत्रफल

2-सा-11

2-सा-12

भूमि अवक्रमण

2-सा-13

मार्ग संरचना बफर

2-सा-14

नगर भूमि उपयोग उपयुक्तता Model - 1

2-सा-15

नगर भूमि उपयोग उपयुक्तता Model - 2

2-सा-16

नगर भूमि उपयोग उपयुक्तता Model - 3

2-सा-17

Land suitability model 1

2-सा-18

Land suitability model 2

2-सा-19

Land suitability model 3

3-सा-1

विकास योजना क्रियान्वयन स्थिति

3-सा-2

वाणिज्यिक क्रियान्वयन विकास योजना 2021 अनुसार

3-सा-3

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक क्रियान्वयन

3-सा-4

आमोद प्रमोद

3- सा-5

यातायात क्रियान्वयन स्तर

3-सा-6

भूमि उपयोग उपान्तरण

3-सा-7

जनसंख्या विवरण एवं लिंगानुपात

3-सा-8

वार्ड वार जनसंख्या विश्लेषण

3-सा-9

वार्डवार जनसंख्या लिंगानुपात

3-सा-10

शिशु जनसंख्या प्रतिशत

3-सा-11

शिशु लिंगानुपात

3-सा-12

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या

3-सा-13

साक्षरता प्रतिशत 2531

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

3-सा-14

कार्यशील (सहभागिता ) जनसंख्या

वार्ड वार जनसंख्या घनत्व

3-सा-15

जनसंख्या घनत्व

3-सा-16

जनसंख्या परिवर्तन

3-सा-17

नगरीय विस्तार एवं क्षेत्रफल

3-सा-18

3-सा-19

अनुमानित जनसंख्या ( Population Projection )

3-सा-20

नगरीय क्षेत्र अनुमानित जनसंख्या

3-सा-21

शाजापुर निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या

आवासों की कमी

3-सा-22

3-सा-23

अनुमानित परिवार एवं आवास आवश्यकता-2035

3-सा-24

आय समूह अनुसार आवासीय ईकाईयों की आवश्यकता-2035

3-सा-25

विद्युत प्रदाय

शैक्षणिक गतिविधियां

3-सा-26

4-सा-1

वर्तमान भूमि उपयोग विश्लेषण

4-सा-2

वर्ष 2035 के लिए भूमि उपयोग विवरण

4-सा-3

असंगत भूमि उपयोग का पुनर्स्थापना एवं रिक्त भूमि का विकास

4-सा-4

वर्तमान मार्गों (मध्य क्षेत्र ) की प्रस्तावित चौडाई

5-सा-1

प्रस्तावित प्रमुख मार्गों की चौड़ाई

6-सा-1

भू-उपयोग परिक्षेत्र

6-सा-2

आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड

6-सा-3

आवासीय विकास हेतु भू- खण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र

6-सा-4

वाणिज्यिक भू- खण्ड के विकास मापदण्ड

6-सा-5

वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक

अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

6-सा-6

6-सा-7

उपयोग परिसर में स्वीकृत / स्वीकार्य गतिविधियां

6-सा-8

उपयोग परिसरों के नियोजन मापदण्ड एवं अन्य नियंत्रण

विकास योजना का क्रियान्वयन

7-सा-1

प्रथम चरण के क्रियान्वयन घटक

7-सा-2

प्रथम चरण के विकास संबंधी घटक

7-सा-3

प्रथम चरण क्रियान्वयन की लागत

7-सा-4 [ भाग 1 2532

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

मानचित्रों की सूची

मानचित्र कमांक

क्र.

शीर्षक

1

1.1

REGIONAL SETTING

2

1.2

PLANNING AREA

3

1.3

SHAJAPUR LOCATION MAP

4

2.1

BUILDING FOOTPRINT

5

2.2

URBAN SPRAWL

6

2.3

SLOPE

7

2.4

SOIL TEXTURE

8

2.5

GROUNDWATER PROSPECTS

9

2.6

EARTHQUAKE ZONE

10

2.7

WARD MAP

11

2.8

GEO MORPHOLOGY

12

2.9

WATER BODY BUFFER

2.10

13

LAND DEGRADATION

14

2.11

ROAD BUFFER

15

2.12

CONTOUR

16

2.13

ATM

17

2.13A

LITHOLOGY

18

2.14

LAND SUITABILITY ( MODEL - 1 )

19

2.15

LAND SUITABILITY ( MODEL -2)

20

2.16

LAND SUITABILITY (MODEL - 3 )

21

2.17

LAND VALUE

22

3.1

WARD WISE SEX RATIO

23

3.2

WARD WISE CHILD SEX RATIO

24

3.3

WARD WISE CHILD POPULATION

25

3.4

WARD WISE SC / ST POPULATION

26

3.5

WARD WISE LITERACY

27

3.6

WORK PARTICIPATION

28

3.7

WARD WISE POPULATION DENSITY

29

4.1

EXISTING LAND USE

30

4.2

PROPOSED LAND USE

31

4.3

PLANNING UNIT

32

4.4

EXISTING LAND USE CENTRAL AREA

33

5.1

EXISTING TRANSPORT NETWORK

34

5.2

PROPOSED TRANSPORT NETWORK

35

7.1

FIRST PHASE IMPLEMENTATION 2533

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप ) 2035

अध्याय-1

नियोजन दृष्टिकोण

विकास योजना पुनरीक्षण में नगर की पूर्व प्रचलित नियोजन प्रणाली के साथ योजना क्रियान्वयन हेतु नियोजन सिद्धांत के अध्ययन की आवश्यकता होती है । इसी क्रम में शाजापुर विकास योजना-2035 के पुनर्विलोकन की परिकल्पना विनिश्चय करने हेतु पूर्व में प्रचलित शाजापुर विकास योजना 2021 एवं वर्तमान में प्रचलित नियोजन सिद्धांत के अध्ययन के साथ-साथ अन्य शहरों की विकास योजनाओं के पुनरीक्षण हेतु अंगीकृत नियोजन प्रणाली का अध्ययन किया गया । अध्ययन पश्चात शाजापुर विकास योजना-2035 (प्रारूप) हेतु नियोजन प्रस्ताव की परिकल्पना निर्धारित की गई है । नियोजन प्रस्ताव में भूमि उपयोग एवं विकास नियमन को भी सरलीकृत किया गया है । विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु नियोजन सिद्धांतो के आधार पर वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुरूप भौगोलिक सूचना प्रणाली (जी.आई.एस. तकनीक) एवं सुदूर संवेदन प्रणाली का भी उपयोग किया गया है ।

विकास योजना-2035 के पुनर्विलोकन हेतु सर्वप्रथम नियोजन दृष्टिकोण पर विचार किया जाना आवश्यक है । मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम-1973 के अंतर्गत शाजापुर नगर की प्रथम विकास योजना 2021 की आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए वर्ष 2006 में तैयार की गई थी ।

विकास योजना 2021 , म.प्र.शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3-73-2005-32 के द्वारा दिनांक 26.04.2006 को अनुमोदित की गई था । यह योजना वर्ष 2021 के लिए 1.30 लाख प्रक्षेपित जनसंख्या के लिए तैयार की गई थी । विकास योजना 2021 का पुनर्विलोकन किया जाकर अमृत योजना के तहत GIS पद्धति पर आधारित 2035 तैयार की जा रही है । पुनर्विलोकन हेतु नियोजन दृष्टिकोण निम्नानुसार है:-

वर्तमान स्थिति अध्ययन एवं विश्लेषण 1.

2. नियोजन प्रस्ताव

3. विकास प्रोत्साहन नियमन

1.1 नगर परिचय

शाजापुर को शाहजहां के समय में पहचान मिली । इस क्षेत्र के प्राकृतिक सौंदर्य को देखकर शाहजहां की फौज ने यहां एक पड़ाव लेने का फैसला किया । इस जगह " खांखरा खेडी" के रूप में जानी जाती थी । शाहजहां और उनकी फौज को यह जगह बहुत ज्यादा पसंद आयी और फलस्वरूप जब शाहजहां सम्राट बने तब अपने दक्षिणी अभियान के लिए इस जगह को महत्व दिया ऐसा माना जाता । सन 1640 में मीर बिगो कोटवाल यहाँ के रूप में नियुक्त किया गया है । श्री जगन्नाथ रावल के साथ उन्होंने यहं चार दिशाओं में चार द्वार निर्मित कराये । केंद्र में एक व्यापार केंद्र विकसित किया गया था । नतीजतन इस क्षेत्र में धीरे- धीरे आबादी बढी और यह नगर में परिवर्तित हो गया । इस जगह के आसपास एक दीवार भी बनाई गई थी । राजा ने शाहजहां के सम्मान में ईसे " शाहजहांपुर " के रूप में नामित किया गया ।

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2534

2035

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप)

शाहजहांपुर में बारह क्षेत्र मगरिया, महुपुरा , डाँसी , मुरादपुर, वजीरपुरा, कमरीदपुरा, लालपुरा, दायरा, मुगलपुरा , गोल्याखेड़ी, जुगनबाड़ी और मीरकला स्थित थे । मुरादपुर शाहजहां के बेटे के नाम पर रखा गया था । यह कहा जाता है कि चंद्रलेखा नदी (अब चिलर है) पहले उत्तरी दिशा में बहती थी लेकिन विशाल किले की स्थापना के बाद, किले की सुरक्षा के लिए किले की एक परिखा के रूप में पूर्व से लाया गया था । शाहजहां के समय ( 1628-1658) में जामा मस्जिद , कई सारे मंदिर आदि विकसित किए गए । वे किये गये विकास से बहुत संतुष्ट थे और मोजा मगरिया की जागीर देकर श्री जगन्नाथ रावल सम्मानित किया । लेकिन औरंगजेब के समय (1656-1707) में, इस क्षेत्र को पूरी तरह से नजर अंदाज कर दिया गया था । मुगल वंश के पतन के बाद , शाहजहांपुर 1732में सिंधिया राज्य में लाया गया था और कई सारे प्रशासनिक बदलाव किये गये । नाम " शाहजहांपुर" इस अवधि में "शाजापुर " किया गया था । किले में एक सुंदर महल भी ताराबाई द्वारा विकसित किया गया था । ब्रिटिश शासन द्वारा 1904 से इसे जिला स्तर का कार्यालय बनाया गया जो कि स्वतंत्रता पश्चात जिला शाजापुर बना ।

1.2 क्षेत्रीय परिदृश्य

शाजापुर निवेश क्षेत्र से सम्बद्ध क्षेत्र में वाणिज्यिक फसल सोयाबीन, चना, मैथी, गेहूं तथा लहसुन का भारी मात्रा में उत्पादन होता है । क्षेत्रीय संदर्भ में शाजापुर के आसपास स्थित क्षेत्र में कृषि उत्पादन महत्वपूर्ण है ।

नगर में यातायात के प्रमुख साधनों के किये सड़क एंव रेल मार्ग उपलब्ध है, राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 52 (आगरा - बांम्बे) नगर के मध्य से गुजरता है, इसके अतिरिक्त राजमार्ग द्वारा शाजापुर- उज्जैन, भोपाल व्हाया शुजालपुर आदि विभिन्न नगरों से जुड़ा हुआ है, रेल मार्ग द्वारा यह दिल्ली, बम्बई , कलकत्ता, भोपाल, इंदौर तथा देश के अन्य प्रमुख शहरों से जुड़ा हुआ है, नगर में वायुसेवा उपलब्ध नही है, निकटतम विमानतल इंदौर में है ।

शाजापुर नगर से अन्य प्रमुख नगरों की दूरी

सारणी 1- सा-1 क्रमांक

समीपस्थ नगर

दूरी (कि.मी. )

3

2

1

63

1

देवास

69

2

उज्जैन (संभागीय मुख्यालय)

3                         आष्टा                          83
4                        ब्यावरा                         89
5                         इन्दौर                        105
6                        भोपाल                          154
7                        रतलाम                          172

2535

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

Legend

Waterbody

RallwayLine

Forest

MadhyaPradeshDistrictBoundary

NationalHighway

SHAJAPUR 1.1REGIONALSETTING

CityCentre

UTTAR PRADESH

ASHOKNAGAR

Shajapur

PlanningArea

Source:SurveyofIndia,Toposheet

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale

DistrictShajapur

01020 40 6080 Km

BETUL

HOSANGABAD

MAHARASHTRA

VIDISHA

GUNA

BHOPAL

Reservoi

KHANDWA

SHAJAPUR

JHALAWAR

MADHYAPRADESH

KOTA

MANDSAUR

100км

BURHANPUR OMKARESHWAR

DEWAS

INDORE

MANDLESHWAR

UJJAIN

KHARGON

DHARPITHAMPUR

RATLAM

Neemuch

NarmadaRiver

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ALIRAJPUR

DAHOD

200Κ.Μ

RAJASTHAN

GUJARAT

250K.M भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2536

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप) 2035

1.2.1 जलवायु, तापमान एवं आद्रता

मौसम के प्रतिदिन बदलने वाले प्रकार को मोटे तौर पर जलवायु कहा जाता है । शरीर विज्ञान की दृष्टि से गरम एवं ठंडी परिस्थितियों की मानव पर होने वाली प्रतिक्रिया जटिल है । मानव शरीर में स्थित उष्म का संतुलन निम्नलिखित किसी भी एक जलवायु तत्व के कारण प्रभावित हो सकता है ।

3. हवा का तापमान

2. आद्रता,

1. हवा की गति,

मालवा क्षेत्र में स्थित शाजापुर की जलवायु समशीतोष्ण है और शबे मालवा के नाम से जानी जाती है । वर्षा ऋतु को छोड़कर शेष वर्ष शुष्क रहता है । ग्रीष्म ऋतु में तापमान 45 डिग्री सेन्टीग्रेंड तक भी पहुँच जाता है । शीत ऋतु में औसत न्यूनतम तापमान 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो जाता है । जिले की औसत वर्षा लगभग 35 इंच तथा विगत 4 वर्षों में औसत वर्षा लगभग 19 इंच हुई है । मालवा पठार की सबसे ऊंची टेकरी भेरव टेकरी नगर से 3 कि.मी दूर स्थित है । यहाँ पर सर्वाधिक ठंड दिसम्बर एंव जनवरी माह में रहती है । नगर में वायु प्रवाह की दिशा उत्तर- दक्षिण की और रहती है ।

1.2.2 भौतिक स्वरूप

शाजापुर जिला मालवा पठार के उत्तरी भाग में स्थित है, इस क्षेत्र का अधिकांश भाग डेकन ट्रेप चट्टानों से ढ़का हुआ है । इस क्षेत्र की अधिंकाश पहाड़ियों व्ही आकार की होकर विंध्याचल पर्वत श्रेणियों के अंतर्गत आती है । यहाँ स्थित पहाड़ियाँ कम ऊँचाई की होकर चौड़ाई भी कम है । सम्पूर्ण जिला यमुना की मुख्य सहायक नदी चंबल के कछार क्षेत्र में स्थित है । चंबल नदी जिले की पश्चिम सीमा के उत्तर की और बहती है । जिले के अंतर्गत चंबल की सहायक नदियाँ पार्वती , नेवज , कालीसिंध , लखुदंर एंव चीलर नदियाँ है । शाजापुर नगर की मुख्य आबादी चीलर नदी के पश्चिम की और बसी हुई है । नगर की भूरी एंव काली मिट्टी उपजाऊ है, चीलर नदी पर निर्मित 'चीलर बांध' यहाँ की कृषि भूमि हेतु मुख्य सिंचाई का साधन है । यह क्षेत्र मालवा का मुख्य कृषि उत्पादक क्षेत्र है, नगर का ढलान उत्तर- पूर्व, उत्तर - पश्चिम की और है । चीलर नदी का प्रवाह उत्तर - पश्चिम दिशा में है , नगर का निस्तार तथा वर्षा जल नदी के सहायक नालों से होकर चीलर नदी में मिलता है ।

चीलर बांध

नगर के दक्षिण में लगभग 3 कि.मी. दूरी पर चीलर नदी पर वर्ष 1996 में निर्मित बांध के सबंध में विस्तृत जानकारी निम्नानुसार है :-

क्षेत्रफल

846.00 हेक्टर (कन्ट्रोल एरिया सहित )

ग्रामों के नाम

लोंदिया, सांपखेड़ा, धाराखेड़ी, पिपलोद , आला एंव आमरोद के अंश भाग ।

98.04 वर्ग कि.मी.

जल ग्रहण क्षेत्रफल

सिंचाई क्षमता

क्षेत्रफल 3441.00 हेक्टर रबी एंव खरीफ दोनों फसलों के लिये ।

34.80 मिलियन घनमीटर

जल क्षमता 2537

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप ) | 2035

31.12 मिलियन घनमीटर

उपयोगी जल क्षमता

पेयजल नगर पालिका को उनकी आवश्यकता के अनुसार जल प्रदाय किया जाता है,

इस बांध से उत्तर दिशा में दो नहरें कृषि सिंचाई हेतु स्थित है जो क्रमशः दुपाड़ा एंव गोपीपुर मार्ग के लगभग समानान्तर गुजरती है ।

खनिज

इस क्षेत्र का मुख्य शैल बेसाल्ट का है, जिसके गर्भ में एकेट , जिलोलाइट क्वार्टस, केलसाइट , आदि पाये जाते है । गहरे लावा प्रवाह के कारण ग्रामीण क्षेत्र सीढ़ीदार दिखाई देता है । शाजापुर जिले में मुख्यतः निम्न खनिज पाये जाते है : -

( 1 ) लाइमेलाइम स्टोन- राजगढ़ से 25 कि.मी. की दुरी पर राजगढ़ धानकार्ड ट्रेक पर यह खनिंज पाया जाता है ।

(2) लाइम कंकर

लइम कंकर, ग्राम ढकौरा बलबहादुरपुर आदि ग्रामों के आस-पास के क्षेत्रों में पाया जाता है, इसका उपयोग मुख्यतः स्थानीय स्तर पर चुना बनाने के लिये किया जाता है ।

(3) ओचर मिट्टी

यह मुख्यतः डेकन ट्रेड एंव लेटराइट के डी- कम्पोजिसन बेकर जमने से ग्राम लक्ष्मणपुरा घाटका खेड़ी में पाई जाती है ।

(4) हरी मिट्टी

यह मिट्टी कालीसिंध एंव लखुंदर नदियों के किनारे मुख्यतः सुसनेर तहसील में पाई जाती है ।

(5) मूर्तिका

यह मिट्टी काली सिंध एंव लखुंदर नदी के किनारे ग्राम बरबई में पाई जाती है ।

(6) लेटे राइट

यह पत्थर मुख्यतः सुसनेर तहसील में पाया जाता है, लेटे राइट की कठोर किस्म इमारती पत्थर के रूप में निर्माण हेतु उपयोग में लाई जाती है, मृदुशेंलो का उपयोग बड़े पैमाने पर सड़क निर्माण में किया जाता है ।

प्राकृतिक जल निकास

वर्षाकाल में जल प्रवाह एंव नगर का निस्तार जल , नगर के मध्य स्थित चीलर नदी में आता है , नगर एंव उससे लगे क्षेत्र का ढलान नदी की और होने के कारण वर्षा का पानी भूमिगत अथवा खुले नालों के माध्यम से नदी में मिल जाता है, इसके अतिरिक्त कसाई बाड़ा, काछीबाड़ा नाला, सोमवारिया नाले के माध्यम से वर्षा का पानी एंव गंदा पानी नदी में जाता है ।

1.3 नियोजन एवं विकास संदर्भ

नगर विकास एक सतत् गतिविधि है , जिससे नगर नियोजन के द्वारा क्षेत्रीय एवं स्थानीय संदर्भ में नगर के विभिन्न आयामों में विकास के दबाव को दृष्टिगत रखते हुए नगर वासियों के आर्थिक विकास एवं उन्नत जीवन स्तर प्राप्ति की अपेक्षा की जाती है । इसके लिए शासकीय, अर्द्ध शासकीय , सामाजिक एवं निजी संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि, वे विकास योजना में दिये गये भू- उपयोगों के प्रस्तावों का पालन करते हुए नगर नियोजन में अपनी सक्रिय भाग 1 2538

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप ) 2035

सहभागिता निभायें, जिससे यह नगर कृषि उत्पादन पर आधारित वाणिज्यिक , व्यवसायिक तथा लघु- मध्यम श्रेणी के औद्योगिक केन्द्र के रूप में अपना प्रमुख स्थान रख सकें ।

मालवा अंचल में स्थित शाजापुर नगर का जिला मुख्यालय है । नगर की उपरोक्त गतिविधियों को ध्यान में रखकर शाजापुर विकास योजना 2021 तक की अनुमानित जनसंख्या 1.30 लाख की भावी आवश्यकताओं के आधार पर तैयार की गई थी ।

शाजापुर विकास योजना 2021 के प्रस्ताव देते समय निम्नलिखित उद्देश्य एवं लक्ष्यों को ध्यान में रखा गया था । शाजापुर नगर के वर्तमान एवं भावी कार्यकलाप के आधार पर नगर का विकास प्रशासकीय, व्यापारिक एवं वाणिज्यिक केन्द्र तथा शिक्षा, संस्कृति के रूप में किया जाना प्रस्तावित था । इसके अतिरिक्त क्षेत्र में उपलब्ध कृषि उत्पादन पर आधारित उद्योगों की स्थापना हेतु भी प्रस्ताव दिये गये थे, जिससे औद्योगिक विकास एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सकें ।

शाजापुर विकास योजना 2021 के मूलभूत उद्देश्य/ लक्ष्य निम्नानुसार है:-

01 भूमि का समुचित एंव उपयुक्त सक्षम उपयोग ।

02 कृषि इंजिनियरिंग पर आधारित उद्योगों एंव खाद उत्पाद उद्योगों की स्थापना हेतु उचित प्रावधान एंव नवीन औद्योगिक क्षेत्र के विकास के प्रस्ताव ।

03 नगरीय यातायात संरचना में सुधार तथा क्षेत्रीय यातायात को नगरीय यातायात से पृथक करने हेतु प्रस्ताव ।

04 नगर का उच्च स्तरीय शिक्षा केन्द्र के रूप में विकास ।

05 असंगत एंव अक्षम भूमि उपयोगों का युक्ति- युक्त स्थल पर व्यवस्थापन ।

06 गंदी बस्तियों के पर्यावरण सुधार तथा झुग्गी- झोपड़ी क्षेत्रों के व्यवस्थापन हेतु प्रयास ।

07 वर्तमान मध्य क्षेत्र में भीड़-भाड़ को कम करने हेतु थोक वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु पृथक से स्थल का चयन एंव विकास ।

08 भविष्य की आवश्यकताओं के मान से जन सुविधाओं एंव सेवाओं हेतु समुचित प्रावधान ।

09 पार्किंग हेतु नगर में स्थलों का चयन एंव विकास ।

10 नगर के सौन्दर्यकरण तथा आमोद -प्रमोद के रूप में उद्यान एंव मनोरंजन स्थलों का विकास ।

11 नगर के मध्य स्थित चीलर नदी की सफाई, पर्यावरण संरक्षण तथा आमोद - प्रमोद हेतु तटीय विकास ।

भू- जल स्तर संवर्धन क्षेत्र का विकास । 12

इन्हीं उद्देश्यों/ लक्ष्यों पर पुनर्विचार किया जाकर पुर्नरिक्षित विकास योजना 2035 प्रस्ताव तैयार किये गये हैं ।

2539

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

शाजापुर बिकास योजना (प्रारूप) 2035

1.4 निवेश क्षेत्र

शाजापुर निवेश क्षेत्र का गठन मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 13 की उपधारा (1 ) के अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन, आवास एंव पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमाक 2628 /33 /75/ भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर 1975 द्वारा किया गया था, इसके अंतर्गत कुल 15 ग्रामों सम्मिलित किये गये थे । निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 57.875 वर्ग कि.मी (नगर पालिका सहित ) तथा वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या 79,319 है । निवेश क्षेत्र की सीमाएँ निम्नानुसार है ।

उत्तर में:-

बरवाल , फुलखेड़ी, मुरादपुरा, गिरवर की उत्तरी सीमा तक ।

पश्चिम में:-

मुरादपुरा , गिरवर , बोर्डी, लोंदिया की पश्चिमी सीमा तक।

बोर्डी, लोंदिया, बायंडा, सांपखेडा, कान्जा की दक्षिणी सीमा तक ।

दक्षिण में:-

सांपखेडा, कान्जा, बरवाल की पूर्वी सीमा तक ।

पूर्वमें -

क्षेत्रफल:-

शाजापुर निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 5787.5 हेक्टेयर एवं 2011 की जनगणना के अनुसार निवेश क्षेत्र नगरीय ग्रामीण की जनसंख्या 79,319 हजार है । निवेश क्षेत्र में सम्मिलित नगर पालिका क्षेत्र एवं ग्रामों के संबंध में क्षेत्रफल एवं जनसंख्या का विवरण सारणी क्रमांक 1-सा-2 में दिया गया है ।

ग्रामों का क्षेत्रफल एवं जनसंख्या प्रक्षेपण

सारणी 1 - सा-2

ग्राम का नाम

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

क.

जनसंख्या 2011

जनसंख्या 2021 (अनुमनित)

8

3

2

1

अ-नगरीय क्षेत्र

1

शाजापुर

2

डासीपुरा

3

महूपुरा

4

फूल खेड़ी

मगरिया

5

6

बरवाल (आंशिक)

7

कांज्या (आंशिक)

8

मूली खेड़ी (आंशिक)

9

बोर्डी(आंशिक)

10

लोदिया(आंशिक)

11

गिरवर (आंशिक)

92779

69263

1320.89

कुल भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2540

z

Shajapur

PlanningArea

Legend

Waterbody

SHAJAPUR 1.2PLANNINGAREA

MunicipalArea

MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

RailwayStation

RallwayLine

BulltupArea

NationalHighway

Bypass

Roads

VillageBoundary

StateHighway

BusStand

Source:DirectorateofTown&CountryPlanning

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale

District-Shajapur

ToBamori

ToGuna

ToAgra

NH-52

ToBerchha

BYPASS

ToBr Bharad

RAG

ToMaksi

To Dillod

LODIYA

ToDupade

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToMumbai 2541

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

ToAgra

Waterbody

PlanningAreaBoundary

RallwayLine

BulltupArea

ShajapurPlanningArea

ToBercha

NationalHighway

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Bypass

Roads

StateHighway

Legend

ToBharad

ToMakal

ToDillod

To

ToMumbai

3 4 Km

---

Shajapur:LocationMap

00.51

RABEN

BundelkhandBaghelkhandRegion

NarmadaTapRegion

JabalpurForestResourceRegion

GwaliorAgroRegion

BhopalRajdhaniRegion

Forest&MiningCentralSatpuraRegion

IndoreAgroIndustriesRegion

BinaPetrochemical&IndustrialRegion

RegionsofMadhyaPradesh

BHOPAL

SEHORE

RAJGARH

SHAJAPOR

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

AGARMALWA

BhopalRajdhaniRegion

MadhyaPradesh [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2542

क.

ग्राम का नाम शाजापुर विकास योजना (प्रारूप ) 2035

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

1

2

जनसंख्या 2011

जनसंख्या 2021 (अनुमनित)

8

3

ब-ग्रामीण क्षेत्र

12

गोल्याखेड़ा

13

सॉपखेड़ा

14

वायड़ा

15

मुरादपुरा

16

बरवाल (आंशिक)

17

कान्जा (आंशिक)

18

मूली खेड़ी (आंशिक)

19

बोर्डी (आंशिक)

20

लोदिया (आंशिक)

21

गिरवर (आंशिक)

कुल

नगरीय एवं ग्रामीण (अ+ब)

स्त्रोत :- भारत की जनगणना वर्ष 2011 282.30

377

395.88

1696

233.11

120

122.15

66

711.58

1200

798.70

1853

177.52

1426

663.03

509

540.61

1076

541.73

1733

12828 4466.61

10056

105607 5787.50

79319

टीप :-इस प्रकार निवेश क्षेत्र में सम्मिलित नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों का कुल क्षेत्रफल 5787.50 हेक्टेयर है, चूंकि शाजापुर विकास योजना 2035 जी.आई.एस. तकनीक अनुसार तैयार की जा रही है , जिसके अनुसार निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 5819.82 होता है । अतः निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 5819.82 हेक्टेयर मान्य करते हुए आगामी अध्यायों में गणना की गई है ।

1.4.1 नगर पालिका परिषद क्षेत्र

वर्तमान नगर पालिका परिषद सीमा म.प्र . शासन , नगरीय प्रशासन एंव विकास विभाग की अधिसूचना क्र. 9 - एफ - 1-113-2004 -18-3 भोपाल दिनांक 6 अप्रेल-2005 द्वारा अधिसूचित है जिसके अनुसार नगर पालिका परिषद का कुल क्षेत्रफल 1320.884 हेक्टर , जो की 29 वार्डों में विभक्त है ।

2543

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

2035

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप)

नगर पालिका परिषद क्षेत्र

क्र.                   ग्राम का नाम
01                     शाजापुर कस्बा
02                        महुपूरा
03                       डासीपुरा
04                        मगरिया
05                       फूलखेड़ी
                          बरबाल
06
 07                       कांन्जा
 08                      मूलीखेड़ी
 09                       गिरवर
 10                        बोडी
 11                       लोंदिया
                           योग

स्त्रोतः- नगर पालिका परिषद शाजापुर

सारणी 1 -सा-3

सम्मिलित क्षेत्र हेक्टर में

128.00 (सम्पूर्ण)
 198.20 (सम्पूर्ण)
 67.99 (सम्पूर्ण)
 209.22 (सम्पूर्ण)
 208.10 (सम्पूर्ण)
 6.996 (आंशिक)
 49.42 (आंशिक)
 81.80 (आंशिक)
208.704 (आंशिक)
  8.88 (आंशिक)
 153.58 (आंशिक)
    1320.884

नगर पालिका परिषद क्षेत्र वार्ड वार

सारणी 1 - सा-4

क्षेत्रफल (वर्ग कि.मी. में)

वार्ड की जनसंख्या

वार्ड का नाम

वार्ड क्र.

2

1

1 महर्षि अरविंद वार्ड

2 पंडित प्रभागचंद शर्मा वार्ड

3 सुभाषचंद शर्मा वार्ड

4 डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड

5 अब्दुलकलाम आजाद वार्ड

6 शिवाजी वार्ड

सरदार पटेल वार्ड

7

डॉ. अम्बेडकर वार्ड

8

9 जवाहर मार्ग वार्ड

10 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड

11 पं. बालकृष्ण शर्मा वार्ड

12 महाराण प्रताप वार्ड

13 विवेकानंद वार्ड

14 र्चादमल राय वार्ड

15 गुरूनानक देव वार्ड

4

3

97.88

3583

27.78

3599

30.21

2436

29.27

2426

67.11

3998

4.02

2262

8.80

3652

9.86

2544

5.54

2219

20.24

3201

3.39

1470

3.69

2413

49.24

2490

5.39

1614

10.43

2004 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2544

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप ) 2035

16 हर- देव वार्ड

तिलक वार्ड

17

जिवाजीराव वार्ड

18

19 महात्मागांधी वार्ड

20 किशोर भाई द्विवेदी वार्ड

कमला नेहरू वार्ड

21

22

चित्रगुप्त वार्ड

शंकराव छाकरे

23

24 पं. चन्द्रशेखर वार्ड

25 पं. दीनदयाल उपाध्याय वार्ड

26 राधास्वामी वार्ड

27

कुशाभऊ ठाकरे वार्ड

चिमनलाल जैन वार्ड 28

29 श्री नरेश मेहता वार्ड

योग

स्त्रोत : भारत की जनगणना वर्ष 2011

1.5 धार्मिक स्थल एवं (तीर्थ स्थल)

राजराजेश्वरी माता मंदिरः

2.35

961

4.12

2265

3.70

1494

3.99

1533

3.91

1796

5.32

1612

10.88

2097

2.85

903

4.76

1141

73.91

3111

68.11

5558

115.97

2270

422.19

2980

135.54

1631

1320.88

69263

यह शाजापुर की ऐतिहासिक जगह है । शाजापुर आगरा - मुंबई राष्ट्रीय राजमार्ग तथा चीलर नदी के तट पर स्थित है. राजराजेश्वरी माता मंदिर भी चीलर नदी के तट पर स्थित है । प्राचीन इतिहास के अनुसार, 300 साल पहले सन 1781 में मनीबाई पलटन ने 4 बिघा 2 बिस्वा भूमि दान दी थी । सन 1791 ताराबाई 4106 / - रुपये मंदिर निर्माण के लिये दान दिये । मूर्ति की ऊंचाई 6 फीट है, मंदिर के सामने सन 1734 सभा मंडप का निर्माण किया गया । मंदिर में ऋद्धि- सिद्धि और गणपति की मूर्तियां भी स्थापित की गयी हैं । एक कुआं भी मंदिर का क्षेत्र में है । धर्मशाला भी भक्तों द्वारा निर्मित की गई है । यह मंदिर आस्था का केंद्र है ।

करेड़ीमाता

करेड़ी माता मंदिर शाजापुर से 10 किमी दूर है । यह मंदिर भी कंकावती माता के रूप में जाना जाता है । करेड़ी माता मंदिर मालवा के मुख्य पूजा स्थल है । यह मंदिर महाभारत समय के राजा कर्ण द्वारा स्थापित किया गया था । माता के कंधे पर एक जलकुंड है , जो हर समय पानी से पूरी तरह से भरा हुआ रहता है । श्रद्धालु अलग -अलग स्थानों से करेड़ी माता के दर्शन के लिए आते हैं । सांप के निशान भी मूर्तियां पर मौजूद हैं । रंगपंचमी के दौरान मंगलवार को यहां मेला भी आयोजित किया जाता हैं । यहां भी महादेव मंदिर है , जो इस मंदिर से ऊपर है । चम्पा पेड़ इस मंदिर के सामने है । कई मूर्तियों पर " नाग चिन्ह " पाया जाता है, जो नागवंशी वंश का संकेतक है ।

2545

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप ) 2035

पार्श्वनाथ मंदिर

यह भारत में प्रसिद्ध मंदिर में से एक है । इस मंदिर का क्षेत्रफल जैन समुदाय के दो पंथ दिगंबर-श्वेताम्बर तथा वैष्णवी देवी के मंदिरों के क्षेत्रफल के आधे के बराबर है । मुख्य मंदिर में पार्श्वनाथ भगवान की मूर्ति है । जैन समुदाय के दो पंथ हैं अर्थात् श्वेताम्बर और दिगम्बर , जैन तीर्थ स्थल करीब 2000 साल पुराना है ।

1.6 सामाजिक एवं सांस्कृतिक गतिविधियां

कंस वदोत्सव :-

कंस वदोत्सव 150 से अधिक वर्षों से यहाँ मनाया जा रहा है । लोगों में सोमवारिया बाज़ार में आयोजित होने वाले कंस वदोत्सव को लेकर अत्यधिक उत्साह दिखाई देता है । यह धार्मिक और ऐतिहासिक महत्व के एक नाटक है । लोग दशमी रात को शाजापुर में कंस वदोत्सव मनाते हैं । मथुरा के बाद यह शाजापुर, मध्यप्रदेश में मनाया जाता है । यह कहा जाता है कि कंस वदोत्सव के इतिहास गोवर्धन मंदिर से संबंधित है । पहले कंस वदोत्सव को कंस लीला के नाम से भी जाना जाता था । कंस वदोत्सव में लोग भगवान श्रीकृष्ण और सैनिकों की भूमिका निभाते है । श्रीकृष्ण भगवान और उनके सैनिक नगर में भ्रमण करते है तथा वाद - संवाद बोलते हैं, लोग इन्हे एकाग्रता के साथ देखते है । जुलुस आधी रात को ठीक 12 बजे कंस चोराहे पर पहुँचता है ।

सामाजिक एंव सांस्कृतिक गतिविधियां नागरिकों को जीवन स्तर को उन्नत करने के साथ- साथ जनमानस में आपसी मेल- मिलाप एंव भावनात्मक एकता उत्पन्न करती है, नगर में वर्तमान में एक गांधी हॉल , एक अम्बेडकर भवन स्थित है इसके अतिरिक्त नगर में ए.बी. मार्ग पर कालेज से लगकर खेल प्रशाल स्थित है, जहाँ खेल- कूद एंव अन्य सांस्कृतिक गतिविधियां होती है नगर में समय - समय पर विभिन्न स्थानों पर उर्स एंव मेले लगते है , जो निम्नानुसार है:-

शाजापुर : मेला / उर्स स्थल

मेले/उर्स का नाम क्र.

(2)

(1)

01

दुर्गाजी का मेला

02

अस्ताना अली, हजरत शाह वारसी साहब

03

मज़ार यूसूफी

04

मज़ार से इनायत अली शाह एंव से मुर्तजाअली, शाह सा.

ईदगाह

05

06

मजार युसूफी अली, शाह साहब

सारणी 1 - सा-5

पर्व

स्थान

(4)

(3)

नवरात्री मेला

ए.बी.मार्ग रोड़ेश्वरी माताजी मंदिर के पास स्थित मैदान पर

उर्स/ मेला दायरा वार्ड क्रं. -9

ईदगाह रोड

महुपरा

मेला

गिरवर

उर्स चौक शाजापुर भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

2546

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप) | 2035

1.7 टूरिस्ट सर्किट्स

शाजापुर के आसपास कई धार्मिक, ऐतिहासिक एवं प्राकृतिक दर्शनीय स्थल स्थित है जिसमें की इस क्षेत्र को टूरिस्ट सर्किट्स के रूप में विकसित किया जा सकता है । शाजापुर से विभिन्न धार्मिक / पर्यटन केन्द्रों की दूरी निम्न आकृति में दर्शायी गयी है:-

महेश्वर

125km

66km

हनुवंतिया

ओंकारेश्वर

176KM

233KM

शाजापुर

198KM

104KM

200KM

69KM

उज्जैन

105KM

55KM

83 KM

इन्दौर

विभिन्न धार्मिक / पर्यटन स्थलों पर दर्शनीय स्थल निम्नानुसार हैः-

इन्दौर - लाल बाग पैलेस , सेन्ट्रल म्युजियम, खजराना गणेश मन्दिर, रालामंडल अभ्यारण, पातालपानी वॉटरफॉल , तिन्छा वॉटरफॉल ।

उज्जैन:- महाकालेश्वर मंदिर , चौरासी महादेव, श्री बडा गणेश मंदिर, वैद्यशाला , सांदिपनी आश्रम अंकपात , गोपाल मंदिर, क्षिप्रा घाट एवं अन्य धार्मिक स्थल ।

हनुवंतिया :- इंदिरा सागर डेम बैक वॉटर ।

:

महश्वर:- होलकर फोर्ट, राजवाडा, जलेश्वर मंदिर, नर्मदा घाट, अहिल्येश्वर मंदिर ।

माण्डू :- जहाज महल , हिंडोला महल , रानी रूपमती महल, बाजबहादुर महल , नीलकण्ठेश्वर महादेव मंदिर , रेवा कुण्ड, होशंगशाह का मकबरा ।

2547

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप ) | 2035

अध्याय-2

विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली एवं नियोजन

दृष्टिकोण

विकास योजना के नियोजन में प्रणाली की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । विकास योजना 2035 की नियोजन प्रणाली हेतु परिकल्पना विनिश्चय करने हेतु पूर्व में प्रचलित विकास योजना 2021 एवं वर्तमान में प्रचलित नियोजन सिद्धांतों के आधार पर तथा अन्य शहरों की विकास योजनाओं की नियोजन प्रणाली का अध्ययन कर शाजापुर विकास योजना 2035 हेतु नियोजन प्रस्ताव कर परिकल्पना निर्धारित की गई है । विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु नियोजन सिद्धांतों के साथ - साथ नियोजन हेतु वर्तमान समय की आवश्यकता के अनुरूप भौगोलिक सूचना प्रणाली / जियोग्राफिक इन्फोर्मेशन सिस्टम (जी.आई.एस. तकनीक) एवं सुदूर संवेदन प्रणाली / रिमोट सेंसींग का भी उपयोग किया गया है । विकास योजना प्रस्ताव तैयार करने हेतु इन्हें उप- समूहों में वर्गीकृत किया गया है, जो इस प्रकार है : -

2. यातायात संरचना

1. जोनिंग और विकास

4. सामाजिक अधोसंरचना

3. भौतिक अधोसंरचना

5 आर्थिक विकास

6. पुरातत्विक एवं धार्मिक

7. पर्यावरण

2.1 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग

भूमि, सम्पूर्ण पर्यावरण का एक घटक है एवं मानव बस्तियां बसाने हेतु भूमि की आवश्यकता होती है । जिस भूमि पर नगर की बसाहट है , उसका संलग्न भूमि पर हुआ प्रभाव, जो भूमि उपयोग परिवर्तन के फलस्वरूप होता है , इस बात का प्रमाण है कि पर्यावरण के इस महत्वपूर्ण घटक, अर्थात् भूमि का उपयोग मानव सभ्यता द्वारा नियोजित दृष्टिकोण से किया गया है अथवा नहीं ।

नगर विकास एक सतत् गतिविधि है , जिसे नगर नियोजन के सिद्धान्तों के अनुरूप नियोजन की सतत् प्रक्रिया द्वारा क्षेत्रीय एवं स्थानीय संदर्भ में नगर के विभिन्न आयामों में विकास के दबाब को दृष्टिगत रखते हुए नगरवासियों के आर्थिक विकास एवं उन्नत जीवन स्तर प्राप्ति की अपेक्षा की जाती है । इसके लिए शासकीय , अर्धशासकीय सामाजिक एवं निजी संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वह विकास योजना में दिये गये भू- उपयोग के प्रस्तावों कार्यपालन करते हुए नगर नियोजन में अपनी सक्रिय सहभागिता निभायें , जिससे नगर अपनी आवश्यकता के अनुरूप कृषि, औद्योगिक एवं अन्य उत्पादन पर आधारित वाणिज्यिक गतिविधियों के विकास हेतु कार्यक्षम वातावरण के साथ - साथ अन्य आवश्यक गतिविधियाँ जैसे-आवासीय , आमोद- प्रमोद, व्यावसायिक, प्रशासनिक, सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक विकास को समाहित कर सकें ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2548

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप ) | 2035

भारत सरकार , आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा "Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation " (AMRUT) योजना की शुरूआत जून 2015 में हुई । अमृत योजना का लक्ष्य राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में देश के सभी शहरों में परिवारों को बुनियादी सेवायें अर्थात् जल -आपूर्ति, सीवरेज कनेक्शन, बिजली , शहरी परिवहन , हरित क्षेत्र इत्यादि मुहैया कराने एवं सुख - सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अधोसंरचना को सृजन करना है, जिससे विशेषतः गरीबों और वंचितों, सभी के जीवन स्तर में सुधार होगा । इस योजना की उपयोजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के चयनित 34 शहरों की विकास योजना में सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग ) एवं भौगोलिक सूचना पद्धति (जी.आई.एस. तकनीक) का उपयोग कर, विकास योजना तैयार करने के मापदण्ड (Design & Standards ) दिये गये हैं ।

विकास योजनाओं को तैयार करने हेतु सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग ) एवं भौगोलिक सूचना पद्धति (जी.आई.एस. तकनीक) का महत्वपूर्ण योगदान है । इन पद्धतियों से भूमि उपयोग सर्वेक्षण तथा विभिन्न प्रकार के आँकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण कम समय में, विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकता है एवं भावी नियोजन हेतु विभिन्न प्रकार के विकल्प उपलब्ध कराये जा सकते हैं । इसके आधार पर नियोजकों को सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कर भावी विकास हेतु भूमि उपयोगों को प्रस्तावित करने में तथा विकास मापदण्डों को निर्धारित करने में आसानी होती है ।

2.1.1 अमृत योजना

"Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation " (AMRUT) योजना की उप-योजना के मुख्य उद्देश्य हैं:-

1. भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करते हुए भूमि उपयोग मानचित्र एवं जियोरिफरेंस आधार पर मानचित्र तैयार करना ।

2. अमृत योजना के अन्तर्गत चयनित शहरों की जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करना ।

3. Urban and Regional Development Plans Formulation and Implementation ( URDPFI ) गाईडलाईन के मानकों को समाहित करना ।

2.1.2 सुदूर संवेदन

भारतीय सुदूर संवेदन केन्द्र हैदराबाद से प्राप्त वर्ल्ड व्यू.- II ( World View -II ) के उच्च आवर्धन उपग्रह चित्रों का उपयोग थीमेटिक मानचित्र तैयार करने हेतु किया गया है । उपग्रह चित्रों का उपयोग अमृत योजना के अंतर्गत 1 : 4000 के पैमाने पर आधार मानचित्र तैयार करने में किया गया है । अमृत योजना मे उपग्रह चित्रों के मानक सारणी क्रमांक 2 - सा -1 में दर्शाये गये हैं ।

2549

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप) 2035

उपग्रह चित्रों के मानक

S.No. Description

2

1

सारणी 2- सा-1

Remarks

Value

3

0.5 meters or better

1

Spatial Resolution

2

Spectral Resolution

IR band is optional

PAN Sharpened (Bands: Panchromatic , Red , Green, Blue and Near Infrared)

Less than 1 /4th of pixel size

3

Band to Band registration

10 bit or better

4 Radiometry

Nearest Neighbourhood

5

Image Resampling

Monoscopic/ Stereoscopic

Highly Hilly areas:

PlainAreas : Monoscopic

Stereoscopic

6

Need of Stereoscopic to be reviewed case by case. If the city is built on terrain slope more than 15 degrees .

Less than 10 degree from

nadir

Monoscopic data view angle

Stereoscopic

In specific cases , maximum of up to 15 degrees view angle shall be allowed

Base to Height ( B/H) ratio: 0.6< B /H< 0.8

One of the stereo image view angle should be less than 10 degrees from nadir

7 Product type

Ortho -kit data with RPCS

Image data should be associated with corresponding Rational Polynomial Coefficients (RPCs)

स्त्रोतः- एन.आर.एस.सी. हैदराबाद

2.1.3 भौगोलिक सूचना प्रणाली

यह प्रणाली कम्प्यूटराईज पद्धति से सभी भौगोलिक जानकारियों को संयुक्त रूप से उपलब्ध कराती है, जिसके आधार पर वैज्ञानिक विश्लेषण संभव है । भौगोलिक सूचना प्रणाली , प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण के व्यवस्थापन एवं क्षेत्रीय योजना प्रस्ताव एवं अन्य भौगोलिक संदर्भ में निर्णय लेने में उपयोगी है । अमृत योजना में विभिन्न स्पेशियल लेयर्स को क्लासेस एवं [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2550

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप ) 2035

सब - क्लासेस में विभाजित किया गया है । इनका उपयोग विकास योजना तैयार करने में किया गया है, जो कि सारणी क्रमांक 2 - सा -2 में दर्शाई गई है ।

स्पेशियल लेयर्स की क्लासेस एवं सब- क्लासेस

S. No. Spatial Layers

सारणी 2-सा-2

Classification based on Use & Attributes

Source for Spatial

data generation

2

1

1 Baselayers

Classes

Sub Classes

4

5

3

Very High Resolution

1. Road

16

3

Satellite Data

2. Bridges

3. Water Bodies

2

48

22

Very High Resolution

Satellite Data

Urban Land use/ Land cover

3 Building Footprints

46

16

Very High Resolution

Satellite Data

4

1

1

CARTO DEM -

NRSC , ISRO

Digital Elevation Model (DEM) Type : Digital Terrain Model ( DTM)

5 Cadastral Layer

1

State Revenue

Department

6 Boundaries

1. Planning Boundaries

1

1

Town & Country

Planning

I

1

Urban Local Bodies

2. Municipal Boundaries

स्त्रोतः-एन.आर.एस.सी. हैदराबाद

2.2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली

2.2.1 उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली

शाजापुर विकास योजना 2035 के प्रस्ताव तैयार करने का मुख्य उद्देश्य है- संतुलित एवं सुनियोजित विकास तथा स्थाई एवं पूर्ण क्षमतायुक्त नगरीय उपलब्ध क्षेत्र का विकास करना । तकनीकी दृष्टि से सुदृढ़ एवं पर्यावरण की दृष्टि से सुसंगत विकास योजना तैयार करने हेतु पर्यावरण के सभी घटकों पर विचार किया गया है जो आज विद्यमान है, अर्थात् नैसर्गिक पर्यावरण एवं भविष्य में होने वाली बसाहट, जो अत्यावश्यक है । भूमि उपयोग मानचित्र के प्रावधान लचीले होना आवश्यक है, जिससे बदलती परिस्थितियों का समायोजन हो सके । अतः स्थाई एवं पूर्ण क्षमता युक्त भूमि उपयोग तैयार करने, नगर एवं परिक्षेत्र हेतु प्राकृतिक , भौगोलिक , ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं पर विचार किया जाना चाहिये । इसके साथ ही, यह भी लक्ष्य रखा गया है कि प्रस्ताव, भूमि उपयोग क्षमता के आधार पर हो ।

2551

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप) | 2035

एकीकृत विकास योजना तैयार करने हेतु निम्नलिखित घटकों के संबंध में विस्तृत जानकारी आवश्यक है:-

धरातल विशेषताएँ-

भौगोलिक स्थिति यथा कंटूर, सामान्य अथवा अत्यधिक ढलान , भूगर्भ विशेषताएँ, मिट्टी की विशेषताएँ एवं गहराई, भूमिगत जल स्त्रोत , जलप्लवित क्षेत्र , सघन कृषि भूमि, वन क्षेत्र, जलीय जीवन , तापमान , हवा, बारिश एवं सूर्य के प्रवास का मार्ग ।

भूमि उपयोग वितरण-

नगरीय विस्तार कृषि एवं अनुपयोगी भूमि, वन क्षेत्र के अधीन भूमि, उत्तम भू- दृश्यीकरण स्थल, नगरीय भूमि उपयोग जैसे आवासीय , वाणिज्यिक , औद्योगिक , सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक , आमोद - प्रमोद, यातायात एवं रिक्त क्षेत्र जो भावी विकास हेतु उपलब्ध हैं, प्रत्येक उपयोगों के प्रकार एवं सघनता ।

जनसंख्या विशेषताएँ-

आयु समूह, लिंगानुपात , आर्वजन वितरण, भावी जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, मजदूर एवं गैर मजदूर एवं व्यवसायिक संरचना ।

आर्थिक गतिविधियाँ -

कृषि, उद्यानिकी एवं अन्य भूमि आधारित गतिविधियाँ, आर्थिक धरातल समस्याएँ एवं संभावनाएँ , वाणिज्यिक क्षेत्र का वितरण , व्यापार का आकार, स्थानीय संस्था की वित्तीय स्थिति, संस्थाएँ एवं आगामी विकास हेतु संभावनाएँ ।

यातायात विशेषताएँ-

वर्तमान सेवाओं के प्रकार एवं क्षमताएँ , माल वाहन, निजी वाहन , सार्वजनिक वाहन , सायकल पथ , पादचारी पथ, जलाशय , रेलवे, वायु सेवा, केन्द्रीय सुविधायें एवं यातायात संरचना ।

आवास विशेषताएँ-

उपलब्ध संख्या एवं भवनों की स्थिति, सक्रिय आवश्यकता, झुग्गीवासियों की आवश्यकताएँ एवं उसका निराकरण भूमि तथा वित्तीय स्थिति ।

सार्वजनिक सेवाएं-

पेयजल वितरण एवं आवश्यकता, मलवहन प्रणाली, विद्युत प्रदाय, संचार सेवाएं ।

सार्वजनिक सुविधाएं-

शैक्षणिक संस्थाएँ , आमोद- प्रमोद क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवाएं, वाणिज्यिक क्षेत्र ।

उपरोक्तानुसार जो जानकारी एकत्रित की गयी है वह एकीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत वर्ल्डव्यू-।। (World View - II ) उपग्रह चित्रों के आधार पर अमृत योजनानुसार निम्नलिखित उद्देश्य निर्धारित किये हैं, जिसमें Urban and Regional Plan Formulation and Implementation (URDPFI ) गाईडलाइन के अंतर्गत समावेशी नियोजन अवधारणा सम्मिलित है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2552

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप ) | 2035

2.2.2 उद्देश्य

भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना-

वर्ल्ड व्यू-II (World View - II ) उच्च आवर्धन उपग्रह द्वारा प्राप्त जानकारी जो श्रेणी- ।।

को दर्शाती है , नगरीय भूमि उपयोग का मानचित्र तैयार करना , जिसमें आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक, आमोद-प्रमोद एवं यातायात भूमि उपयोग अंकित हो ।

शाजापुर नगर की बसाहट विस्तार मानचित्र तैयार करना-

विभिन्न स्थितियों में उपग्रह से उपलब्ध जानकारी के आधार पर , नगर का विकास क्रमशः विभिन्न समयावधि में हुआ है, का मानचित्र तैयार करना ।

1. संपूर्ण शाजापुर नगर के लिए यातायात मानचित्र तैयार करना ।

2. नैसर्गिक आपदाओं का जैसे भूमि कटाव , भूकम्प से संबंधित क्षेत्र इत्यादि का मानचित्र तैयार करना ।

3. जल स्त्रोत, नैसर्गिक जल प्रवाह प्रणाली , जलाशय , ढलान , मिट्टी के प्रकार का मानचित्र तैयार करना ।

4. नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का मानचित्र तैयार करना एवं जिस भूमि को संरक्षित किया जाना है , उसका मानचित्र पर अंकन करना ।

5. प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना ।

जनगणना के आँकड़ें

अनुमानित जनसंख्या का निर्धारण करने हेतु भारत की जनगणना वर्ष 1951 , 1961 , 1971 , 1981 , 1991 , 2001 एवं 2011 के आँकड़ों को विकास योजना में उपयोग किया गया है ।

2.2.3 कार्यप्रणाली

अमृत योजना के अन्तर्गत एन.आर.एस.सी. हैदराबाद से प्राप्त, स्थल मानचित्र जिसमें उपग्रह चित्र के साथ बिल्डिंग फुटप्रिंट अंकित थे , का स्थल पर सत्यापन कर अमृत मानकों के अनुसार आँकड़े एकत्रित कर, सामाजिक , आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर जी.आई.एस. आधारित विकास योजना हेतु आधार मानचित्र तैयार किया गया । विकास योजना तैयार करने हेतु कार्यप्रणाली विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है 2553

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप) 2035

उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली

World View II Satellite Data

Acts&Rules

Ancillary data

GISLayers T&CP Act 1973

Population

Projection

DataVetting and Correction MPBhumi Vikas Niyam 2012

Demography

&Socio

Economic data

Thematic Mapping

AMRUT Guideline

Infrastructure

Geomorphology

UrbanSprawl

Landuse

Soil

Land Allocation

GAP Analysis

Slope

RoadBuffer

Drainage Buffer

Weightage Analysis

Suitability Index

Land Available for Planning

Proposed Landuse Allocation Comprehensive Urban land SuitabilityMap

DraftDevelopment Plan भाग 1 2554

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2035

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप ) |

2.3 पुनर्विलोकन हेतु अमृत मानकों की व्याख्या

अमृत मानकों के अनसार नगर के विभिन्न विभागों से आँकड़े एकत्रित किये गये हैं, इन आंकड़ो में नगर की भौगोलिक जानकारी , जनसांख्यिकी आंकड़े, औद्योगिक पहलू, अधोसंरचना जिसमें शैक्षणिक , स्वास्थ्य , संचार इत्यादि के साथ - साथ जल प्रदाय , जल - मल निकास , ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आपदा प्रबंधन , परिवहन, पर्यावरण , पुरातत्व, पर्यटन , राजस्व आदि से संबंधित जानकारी सम्मिलित है ।

2.3.1 थिमेटिक मानचित्रीकरण (Thematic Mapping)

विकास योजना तैयार करने हेतु किए जाने वाले विश्लेषण में उपयोग किए जाने हेतु विभिन्न थिमेटिक मानचित्र तैयार किए गये हैं जिसकी कार्यप्रणाली आकृति में स्पष्ट किया गया है ।

2.3.2 यातायात संरचना

अमृत योजना के मानकों के आधार पर उपग्रह चित्र आधारित वर्तमान यातायात मानचित्र तैयार किया गया है । जिसमें निम्न मानकों को आधार मानकर वर्गीकृत किया गया है , जिसे

सारणी क्रमांक 2- सा -3 में दर्शाया गया है ।

Geo- Spatial Data Content

सारणी 2-सा-3

SUB- CLASS

CLASS

S.No

CODE

4

2

3

1

01-01

National Highway

01-02

StateHighway

01-06

Bypass

Road

1

01-09

Major City Road

OtherPublic Road

01-11

OtherPrivate Road

01-12

01-15

Village road

Bridges/ Flyovers : Geo - Spatial Data Content

सारणी 2- सा- 4

SUB-CLASS

CLASS

CODE

S.No

4

2

3

1

Culvert

03-01

1

Bridges

03-03

Bridge across river

2.3.3 भूमि उपयोग/ भूमि आच्छादन

राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र (एन.आर.एस.सी. हैदराबाद) से प्राप्त उच्च आवर्धन उपग्रह चित्रों पर आधारित बिल्डिंग फुटप्रिंट के उपयोग को आधार मानकर शाजापुर नगर का वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र स्थल सत्यापन के उपरांत तैयार किया गया । भूमि उपयोग मानचित्र 2555

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप) | 2035

तैयार करते समय अमृत योजना में दिए गये वर्गीकरण प्रणाली के आधार पर नगरीय भूमि उपयोग वर्गीकरण किया गया है । भूमि उपयोग वर्गीकरण प्रणाली सारणी क्रमांक 2- सा-5 में दर्शायी गई है ।

बिल्डिंग फुटप्रिंट एवं जियो-स्पेशियल डाटा

CLASS S.No CODE

3

2

1

06-04

1

Residential

06-05

06-06

07-01

07-03

Commercial 2

07-04

07-13

08-01

08-08

08-09

Industrial 3

08-10

08-11

Mixed 4

09-01

10-01

Educational 5

10-05

11-01

6

Health Services

11-02

11-04

12-01

Central Govt.

7

12-02

Property

State Govt.

8

13-01

Property

15-02

15-05

15-06

15-08

Public & Semi-

9

Public

15-09

15-11

15-12

15-15

सारणी 2-सा-5

SUB-CLASS

4

House

Group of Houses

Apartment

Retail

General Business

Hotel/ Lodge/ Restaurant

Hostel

Manufacturing

Agro based & Food Processing

Obnoxious

Cottage& Household

OtherIndustries

Residential & Commercial

School

Anganwari

College

Polytechnic

Govt. Hospital

PrivateHospital

Clinic/Dispensary

Office

Quarter

Office

Banks

PoliceStation

Cantonment/Battalion

Crematorium Burial Ground /Grave Yard

Guest House/Rest House

Dharmashala

Tourist Facility Centre

Museum भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2556

Km

0.35

PlanningArea

SHAJAPUR

Legend

Commercial

Educational

Residential

Industrial

Religious

RailwayLine

Rallway

RailwayStation

NationalHighway

2.1BUILDINGFOOTPRINT

CentralStateGovt.Property

Roads VillageBoundary

Public&Semi-public

Mixed

HealthServices

StateHighway

Source:BuildingFootprintGeospatialData-AMRUT, SurveybyMPCST&T&CP

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale

District-Shajapur

0

ToGuna

PHOOLKHEDI

0

MAHUPURA

00

000

800

00

Π

0

ToBerchha

ToMaksi

D

10

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Dow

80

10

00

MAGARIYA

0-

ToMumbal 2557

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

Shajapur

Km

4

PlanningArea

3

Legend

(Areainha)

Waterbody

2011-2020(501.65)

2005-2011(349.03)

SHAJAPUR 2.2URBANSPRAWL

MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

RallwayStation

VillageBoundary

Bypass

NationalHighway

Roads

StateHighway

BusStand

Upto2005(342.35)

UrbanSprawl

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Source:SatelliteImageofIRSofIRSLISS-III,2005,WorldView-1,2011 WorldView-II,2016&RecentArchivalData

Scale

District-Shajapur

0

27280%

ToBamori

ToGuna

ToAgra

MARWAL

NH-52

ToBerchha

SANPA

BYPASS

ToBharad

PURA

MURAD

MAGARIMA

To Maksi

To Dillod

HOOLIKHEDA

LODIYA

ToDupada

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToMumbal

NORGED [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2558

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप) 2035

S.No

CLASS

CODE

2

3 1

15-16

15-25

15-28

15-30

16-01

16-02

10

16-03

Religious

16-05

16-09

11

17-01

Recreational

18-01-01

18-01-02

12

Public Utilities

18-03-01

18-04-02

21-01

13

21-02

Heritage

21-03

14

24-01

Transportation

Traffic related 15

25-04

26-02

16

Rural

26-03

33-09

17

33-10

Others

33-17

2.3.4 ढलान

SUB- CLASS

PublicLibrary

Public/ Community Toilet

Old ageHome

FireStation

Temple

Mosque

Idgah

Gurudwara

Aashram/Math/Bhojanshala

Garden

Water Treatment Plant

WaterPumping Station

Sewage Treatment Plant

Electric Sub - Station

Monuments

Fort

Archaeological Site

Busstand /Terminus

Multi - Level Parking

House

GroupOf House

Farm house

Dairy farm

Gaushala

भारतीय सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त टोपोशीट के आधार पर एवं मेप आई.टी. (Madhya Pradesh Agency for Promotion of Information Technology) से प्राप्त Carto - DEM (Cartosat - 1 Derived Digital Elevation Model ) के आधार पर ढलान मानचित्र तैयार किया गया है । ढलान के निर्धारण हेतु ग्रीड पद्धति से निम्नलिखित समीकरण इसका आधार है ।

ढलान का प्रतिशत= (ऊँचाई में अंतर / दूरी में अंतर ) X100

निवेशक्षेत्र में प्राकृतिक संरचना के अन्तर्गत ढलान के विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने में महत्वपूर्ण है । ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत क्षेत्रफल सारणी 2- सा-6 में दिया गया है ।

2559

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप) 2035

ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत क्षेत्रफल

CLASS S. No.

1

Nearly Level

2

Very Gently Sloping

3

Gently Sloping

4

Moderately Sloping

5

Strongly Sloping

6

सारणी 2-सा-6

%

Area(Ha)

28.77

6732.94

48.31

11306.83

10.36

2425.10

6.50

1522.14

365.09

1.56

4.50

1054.02

Moderately to Steep Slope

Grand Total

स्त्रोतः- भारतीय भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण

2.3.5 मृदा

23406.12

100

संपूर्ण जिले की मिट्टी के प्रकार का मानचित्र तैयार करने हेतु " भारतीय मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण विभाग " Soil & Land use Survey of India ( SLUSI ) जो मृदा के सर्वेक्षण का कार्य करती है , से जानकारी प्राप्त की गई है । उक्त मानचित्र तैयार करने में सुदूर संवेदन प्रणाली एवं मृदा प्रोफाईल विश्लेषण के आधार पर मिट्टी की उपयोगिता निर्धारित की गई है । मृदा के विभिन्न घटकों के आधार पर भूमि का कटाव, मिट्टी की बनावट तथा मिट्टी की गहराई के मानचित्र तैयार किये गये हैं । मृदा विश्लेषण सारणी 2 - सा -7 में दर्शित है ।

मृदाविश्लेषण

SOIL TEXTURE S.NO.

1

Loamy Skeletal

2

Loamy

3

FineLoamy

Fine 4

5

Clayey

6

Clayey Skeletal

Water bodies 7

Grand Total

2.3.6 बाढ़ आपदा

सारणी 2-सा-7

%

Area(Ha)

10.60

617.06

0.25

14.34

11.11

646.72

17.40

101-2.62

31.78

1849.37

20.62

1199.97

8.24

479.80

100

5819.90

जिला आपदा प्रबंधन योजना तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करते हुये बाढ़ संभावित क्षेत्रों का निर्धारण किया गया है । यद्यपि निवेश क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति निर्मित नही होती है , किंतु अधिक बारिश से कुछ निचले स्थानों पर जल भराव होता है ।

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2560

A

Shajapur

Km

4

PlanningArea

3

SHAJAPUR

Legend

2.3SLOPE

2

Waterbody

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

Landuse&UrbanSurveyDivision

NationalHighway

Roads

Bypass

StateHighway

10-15

15-35

1-3

5-10

3-5

<1Low

>35High

1

Source:CartoDEM,MAPIT&TOPOSHEET

Slope(InPercent)

RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale

District-Shajapur

0

20-240N

ToBamori

ToGuna

ToAgra

ToBerchha

BYPASS

ToBharad

To Maksi

To Dillod

ToDupa

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToMumbal

201 2561

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

Shajapur

PlanningArea

3 4 Km

Legend

SHAJAPUR 2.4SOILTEXTURE

Waterbody

PlanningAreaBoundary

RallwayLine

NationalHighway

ClayeySkeletal

Bypass

LoamySkeletal

StateHighway

Source:SoilandLanduseSurveyofIndia SoilTexture

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale

District-Shajapur

0

ToBamori

ToGuna

ToAgra

NH-52

ToBerchha

BYPASS

To Bharad

ToMaksi

To Dillod

ToDupada

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToMumbai [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2562

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप) 2035

2.3.7 जलाशय

वर्ल्ड व्यू- II ( World View - II ) उच्च आवर्धन उपग्रह चित्र एवं अमृत योजना की वर्गीकरण प्रणाली को आधार मानकर शाजापुर निवेश क्षेत्र मे स्थित जलाशयों का मानचित्र तैयार किया गया है । अमृत योजना के अंतर्गत जलाशयों की वर्गीकरण प्रणाली सारणी क्रमांक 2- सा-8 में दर्शायी गई है ।

जलाशयों का वर्गीकरण

S.No

CLASS

CODE

2

3

05-01

05-02

05-03

05-04

1

Water Bodies

05-05

05-06

05-08

05-09

2.3.8 भूकम्प आपदा परिक्षेत्र

सारणी 2-सा-8

SUB -CLASS

4

River

Stream

Canal

Drain

Pond

Lake

Island ( River / Lake )

Reservoir

भूगर्भीय स्थिति के फ्रेक्चर्स एवं फॉल्टस् ( Fractures and Faults ) , मिट्टी की जानकारी , ढलान की जानकारी, जियोलोजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया एवं राष्ट्रीय भू- भौतिकीय अनुसंधान संस्थान ( National Geophysical Research Institute) के आंकड़ों के आधार पर भूकम्प आपदा परिक्षेत्रों का मानचित्र तैयार किया गया है । आपदा प्रबंधन योजना अंतर्गत शाजापुर भूकंप प्रभावित क्षेत्र नहीं है ।

2.3.9 ग्राम/ वार्ड सीमा

भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त विभाग द्वारा प्रदेश के भू-अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है । जिनका उपयोग कर निम्नानुसार मानचित्र तैयार किये गये : -

भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त विभाग से प्राप्त डिजिटल खसरा मानचित्रों का उपयोग कर ग्राम सीमा मानचित्र तैयार किया गया ।

भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग कर ग्राम मानचित्रों से निवेश क्षेत्र की सीमा निर्धारित की गई ।

नगर पालिक निगम से प्राप्त वार्ड मानचित्रों के आधार पर नगर पालिक निगम सीमा का वार्ड मानचित्र तैयार किया गया ।

अन्य सीमाओं हेतु भारतीय सर्वेक्षण विभाग के 1 : 30000 तथा 1: 25000 मापमान पर तैयार टोपोशीट का उपयोग किया गया । उक्त मानचित्रों का उपयोग एकीकृत वार्ड आधारित विभिन्न जानकारी तैयार करने में किया गया है । जनसंख्या के आँकड़े जो भारत की जनगणना 2011 से प्राप्त किए गए एवं उनका ग्राम मानचित्रों से सम्बद्ध किया गया ।

2563

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

2035

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप ) |

थीमेटिक मानचित्र भौगोलिक सूचना प्रणाली के अंतर्गत उपग्रह चित्रों के विश्लेषण के आधार पर सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) का उपयोग कर डिजीटाईज कर शाजापुर निवेश क्षेत्र के साथ समन्वित किए गए हैं । क्षेत्र के सांख्यिकी आँकड़े भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से ही ज्ञात किये गए हैं । अमृत योजना के अंतर्गत विभिन्न सीमाओं की वर्गीकरण प्रणाली सारणी 2 - सा-9 में दर्शायी गई है ।

Administrative , Planning and Municipal Boundaries

S.No.

CLASS

CODE

3

2

37-05

1

37-06

सारणी 2-सा-9

SUB-CLASS

4

VillageBoundary

Forest Boundary

Administrative

Boundaries

37-07

2

38-01

Revenue Boundary

Planning

38-04

Planning Area Boundary

Boundaries

3

37-05

37-06

Controlled Area Boundary

Municipal Boundary

Ward Boundary

Municipal

Boundaries

37-07

ZoneBoundary

2.3.10 भू-आकृति विज्ञान (जिओमॉर्फोलॉजी) उपखण्ड

शाजापुर निवेश क्षेत्र को भू- आकृति की दृष्टि से 3 भागों में विभाजित किया गया है, जिसकी जानकारी सारणी क्रमांक 2 - सा -10 में दर्शायी गयी है ।

भू-आकृति विज्ञान उपखण्ड एवं क्षेत्रफल

Sn . No

GEOMORPHOLOGY

Gullied Land 1

2

Pediment

3

Pediplain 4

Scarp 5

Butte

6

Plateau Remnant

7

Water bodies

Grand Total

2.3.11 जल स्त्रोत बफर

सारणी 2- सा-10

%

Area(Ha)

0.23

13.31

39.76

0.68

3271.61

56.21

640.78

11.01

17.26

0.30

23.34

1358.29

8.23

478.85

100

5819.90

शाजापुर निवेश क्षेत्र में सम्मिलित मुख्य नालों एवं तालाबों का कुल क्षेत्रफल 476.28 हेक्टेयर है । तालाबों के चारों ओर 30.00 मीटर एवं नालों से 9.00 मीटर की दूरी तक निर्माण / विकास कार्य प्रतिबंधित किया गया है, जिससे तालाबों एवं नालों का मूल स्वरूप यथावत रहे । मुख्य जल स्त्रोतों से लगकर भू- जल संभावित क्षेत्र संबंधी जल स्त्रोत बफर की जानकारी निम्न सारणी क्रमांक 2 - सा -11 में दर्शायी गयी है ।

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2564

Shajapur

Km

PlanningArea

Legend

Waterbody

PlanningAreaBoundary

ModeratetoPoor

RailwayLine

NationalHighway

Bypass

Roads

StateHighway

Poor

GroundwaterProspects

SHAJAPUR 2.5GROUNDWATERPROSPECTS

Source:ResourceSat-2.LISS-IV&IntegrationofLithology. GeomorphologyandHydrologyLayers

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale

District-Shajapur

232120%

ToBamori

ToGuna

ToAgra

NH-62

ToBerchha

BYPASS

ToBharad

ToMaksi

ToDillod

ToDupada

NH-52

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToMumbal 2565

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

A

MadhyaPradesh

Km

Legend

Waterbodies

NationalHighways

DistrictBoundary

Forest

MADHYAPRADESH

ZONE-IIIModerateDamageRisk Zone(MSKVII)

Rail

ZONE-IILowDamageRiskZone (MSKVIORLess)

2.6EARTHQUAKEZONES

EARTHQUAKEZONES

Source:SeismotectonicAtlasofIndia,GSI,GOI

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale

India

0306090120150160210240

Sh

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2566

A

Shajapu

Km

PlanningArea

11

412

2024

554

1043

1230.43

215

13554

4524

539

245

Arva

Legend

SHAJAPUR 2.7WARDMAP

2

RaoWard

SewallWard

ChanomaisamWand

VivekarlWest

HardevWars

MaharanaerataWard

Waterbody

lawsheWard

MunicipalAreaBoundary

Total

PlanningAreaBoundary

hareshMelitaWard

KamlaNehruWard OutragraWard

RallwayLine

NationalHighway

MahatmaGandWat

WandName Mahersh:ArmodWand

Bypass

KusabingoThakreWard Osmental JanWw

Roads

VillageBoundary

SuthashChandraWand

MaharaniLaxmibaiWard

SardarPatelWard Dr.AmbedkarWard

ShunkarRaoThaireWed

StateHighway

AbdulKalamAzadWand

KohoneShasTriwediWald

PL.BalkrishnaNavinWard

It.ChandrasekharWed

Pt.DeenDayalUpadhyayWard7391

Source:NagarPalikaParishad,Shajapur

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale

District-Shajapur

0

LOCALEZ

ToBamori

ToGuna

ToAgra

NH-62

ToBerchha

BYPASS

ToBharad

To Maksi

ToDillod

MOOLSCHERA

E

LOGIYA

ToDupada

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Mumbal ToM

NW

noy 2567

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

z

Shajapur

Km

4

PlanningArea

3

L

SHAJAPUR

Legend

2

Waterbody

Pediplain

Pediment

PlanningAreaBoundary

NationalHighway

PlateauRemnant

RailwayLine

Gullled

2.8GEOMORPHOLOGY

Bypass

StateHighway

Roads

Butte

Scarp

Geomorphology

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Source:NationalGeomorphologicalMappingProjectNRSC.18R0-2016 rvey

Scale

District-Shajapur

0

ToBamori

ToGuna

ToAgra

NH-52

ToBerchha

BYPASS

ToBharad

To Maksi

To Dillod

Dupada 01

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToMumbai भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

2568

Km

S

4

PlanningAree

3

Legend

2

Waterbody

PlanningAreaBoundary

RallwayLine

NationalHighway

BuiltupArea

Bypass

Roads

StateHighway

SHAJAPUR 2.9WATERBODYBUFFER

15

60 45 30

Source:Worldview-IISatellitedata WaterbodyBuffer(DistanceinMeters)

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale

District-Shajapur

0

2122

NAPLAZ

ToBamori

ToGuna

[

ToAgra

CROSS-SECTIONOFWATERBODYBUFFER

NH-62

ToBerchha

BYPASS

ToBharad

ToMaksi

To Dillod

ToDupada

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToMumbal

NAPLAT 2569

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

2035

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप)

जल स्त्रोत बफर क्षेत्रफल

सारणी 2- सा-11 S.NO.

Area(Ha) WATER BODIES BUFFER (Meters )

1                         15                         207.25
2                         30                         199.75
3                         45                         193.22
4                         60                         187.35
5                         >60                       4382.66

स्त्रोतः-भारतीय भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण

2.3.12 भूमि अवक्रमण ( Land Degradation)

शाजापुर निवेश क्षेत्र के अंतर्गत भूमि का अवक्रमण संबंधी जानकारी निम्न सारणी 2- सा -12 में दर्शायी गई है ।

भूमि अवक्रमण ( LAND DEGRADATION )

सारणी 2- सा-12 S. No.

LAND DEGRADATION

Area(Ha)

1

Water erosion- Sheet - Severe

1334.10

3

Water erosion-Gullies

59.48

Grand Total

1393.58

स्त्रोतः भारतीय भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण

2.3.13 मार्ग संरचना बफर

मार्ग संरचना, भावी विकास के क्षेत्रों को विकसित करने हेतु महत्वपूर्ण माध्यम है । नगरीय भूमि उपयुक्तता का विश्लेषण करने हेतु मार्गों के दोनों ओर बफर क्षेत्र निर्धारित किए गये हैं । मार्ग संरचना के अन्तर्गत मार्ग संरचना बफर की जानकारी निम्न सारणी 2 - सा -13 में दर्शाई गई है ।

मार्ग संरचना बफर

सारणी 2- सा-13

S.NO.

Area(Ha)

ROAD BUFFER (Meters)

1                       100                        461.18
2                       200                        429.47
3                       500                       1132.72
4                       >500                      3796.53

स्त्रोतः- भारतीय भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण

2.3.14 कंटूर

निवेश क्षेत्र की भूमि की समुद्र सतह से ऊँचाई की जानकारी हेतु कंटूर मानचित्र तैयार किया गया है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2570

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप ) 2035

2.3.15 एटीएम

एटीएम मानचित्र में निवेश क्षेत्र में स्थित विभिन्न वाणिज्यिक बैंकों के एटीएम की स्थिति को दर्शाया गया है ।

2.3.16 शासकीय भूमि

निवेश क्षेत्र में स्थित शासकीय भूमियों की जानकारी इस मानचित्र में दर्शाई गई ।

2.3.17 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता

नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में यह निर्धारित करना आवश्यक है कि किसी भूमि का विकास किस प्रकार किया जावे । इस कारण भूमि उपयोग उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में प्राकृतिक विशेषताएँ , नैसर्गिक अवरोध, सामाजिक एवं आर्थिक समानताएं महत्वपूर्ण हैं । मूलतः इस प्रक्रिया में भूमि की धारण क्षमता के अंतर्गत भूमि उपयोग उपयुक्तता एवं स्थानीय भूमि का मूल्य सम्मिलित है । भूमि उपयुक्तता का निर्धारण , भूमि की प्राकृतिक एवं नैसर्गिक क्षमता पर निर्भर करता है । भूमि का मूल्य मुख्यतः तीन आधार पर निर्भर होता है:-

1. भूमि का बाजार मूल्य जो पूर्ण विक्रय के आधार पर होता है ।

2. प्राकृतिक संरचना के गुणात्मक मूल्यांकन पर ।

3. संस्पर्शी क्षेत्र का भूमि मूल्य ।

भूमि मूल्य एवं भूमि उपयुक्तता के संयुक्त मानचित्र के आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक मूल्य के संदर्भ में वैकल्पिक विकास योजना प्रस्ताव तैयार किये जा सकते हैं । निवेश क्षेत्र में नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का निर्धारण महत्वपूर्ण है इसी आधार पर विकास योजना प्रस्ताव तैयार किये गये हैं । भूमि की उपयुक्तता न सिर्फ प्राकृतिक विशेषता पर निर्भर है बल्कि इसका आर्थिक पहलू भी महत्वपूर्ण है । उक्त दोनों मापदण्डों का परिणाम उपयुक्तता श्रेणी का निर्धारण करता है एवं भूमि का विस्तृत वर्गीकरण , विभिन्न विकास हेतु करना संभव होता है । इसके अतिरिक्त भूमि उपयुक्तता निर्धारण हेतु भूमि की वर्तमान स्थिति जैसे भूमि पर दबाव भी महत्वपूर्ण है । यदि भूमि पर आर्थिक दबाव रहा , उस दशा में उक्त भूमि जो उपयुक्तता के आधार पर विकास हेतु ग्राह्य नहीं है का भी विकास होगा । अतः यह स्पष्ट है कि मापदण्डों की श्रेणियाँ अधिक होगी तो बाजार के संदर्भ से उपयुक्तता प्रभावित होगी । अतः उपरोक्त संदर्भ में उपयोगिता विश्लेषण प्रक्रिया जो इस अध्याय में उल्लेखित है को वरीयता के आधार पर नगरीय भूमि उपयोग हेतु निर्धारित करने की दृष्टि से देखा गया है ।

भूमि की उपयुक्तता हेतु बहु प्रणाली आधारित अध्ययन (स्थल सर्वेक्षण, स्थल की वास्तविकता, पुराने मानचित्र एवं सुदूर संवेदन तकनीक से प्राप्त चित्र ) किया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि उपयुक्तता का विश्लेषण संभव हुआ है । शाजापुर नगर के संदर्भ में एकीकृत भूमि उपयुक्तता विश्लेषण (Composite Land Suitability Analysis ) अपनाई गई है ।

2571

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

Shajapur

Km

4

PlanningArea

Legend

NRSC.ISRO-2018

Waterbody

PlanningAreaBoundary

RallwayLine

NationalHighway

Bypass

Roads

Watererosion-Guilles

StateHighway

WaterErosion-Sheet-Severe

SHAJAPUR 2.10LANDDEGRADATION

Source:NationalLandDegradationMappingProject LandDegradation

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale

District-Shajapur

ToBamori

ToGuna

ToAgra

D

NH-62

ToBerchha

BYPASS

ToBharad

ToMaksi

To Dillod

ToDupada

NH-52

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToMumbai भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

2572

A

Km

4

PlanningArea

3

Legend

SHAJAPUR 2.11ROADBUFFER

Waterbody

PlanningAreaBoundary

RallwayLine

BuiltupArea

Bypass

NationalHighway

Roads

StateHighway

500 100

200

Source:Worldview-IISatellitedata

RoadBuffer(DistanceinMeters)

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale

District-Shajapur

ToBamori

ToGuna

ToAgra

ToBerchha

BYPASS

CreateDam

ToBharad

ToMaksi

To Dillod

oDupada

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToMumbal 2573

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

Sha

Km

4

PlanningArea

3

Legend

SHAJAPUR 2.12CONTOUR

2

Waterbody

PlanningAreaBoundary

Contour(380m-555m)

RallwayLine

NatlonalHighway

Bypass

StateHighway

Roads

Source:SruveyofIndiaToposheet

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale

District-Shajapur

0

NAZILAT

ToBamori

435

ToGuna

ToAgra

410

460

ToBerchha

410

400

410

BYPASS

405

395

ToBharad

410

ToMaksi

To Dillod

WIVE

395

ToDupada

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToMumbal भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2574

Shajapur

Km

PlanningArea

Legend

SHAJAPUR 2.13ATM

Waterbody

MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

RallwayLine

Source:GroundVerification NationalHighway

Bypass

Roads

VillageBoundary

StateHighway

ATM

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale

District-Shajapur

0

ToBerchha

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToDupada

ToMinist 2575

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

Και

PlanningArea

SHAJAPUR LITHOLOGY

Legend

Waterbody

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

Bypass

NationalHighway

Roads

StateHighway

4AaandCompoundpahoehoetype basaltflows

6AstypeBasaltFlows

5AatypeBasaltFlows

Lithology

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Source:DistrictResourceMap,GeologicalSurveyofIndia

Scale

District-Shajapur

0

ToBamori

ToGuna

ToAgra

ToBerchha

ASS

BYPASS

ToBharad

ToMaksi

ToDillod

νήσε

Dupada ToDupa

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToMumbai भाग 1 2576

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप) 2035

इस प्रकार के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कौन सी भूमि विकास / भवन निर्माण हेतु उपयुक्त है एवं किस भूमि को हरित क्षेत्र के रूप में अथवा विकास हेतु प्रतिबंधित / संरक्षित रखा जाना आवश्यक है । भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित श्रेणी घटकों पर विचार किया गया है ।

1. वर्तमान भूमि उपयोग

2. मिट्टी का प्रकार

3. ढलान का प्रतिशत

4. बाढ़ आपदा

5. जलाशय

6. मार्ग संरचना

7. जियोमॉर्फोलॉजी

8. भूमि का मूल्य (वार्ड अनुसार)

उपरोक्त घटकों के मूल्यांकन के माध्यम से नगर विकास हेतु भूमि के संदर्भ में उपयोग सीमा निर्धारित होती है । भूमि उपयोग की सीमा की अवधारणा, भूमि के गुणात्मक मूल्यांकन से हैं । उदाहरण स्वरूप यदि ढलान अधिक है तो यह स्पष्ट है, कि अधिक ढलान वाले क्षेत्र को विकसित करने हेतु व्यापक स्त्रोत (वित्तीय एवं जनशक्ति) आवश्यक होंगे । अतः ऐसी भूमि समतल भूमि से कम उपयोगी होगी । उक्त अवधारणा सभी घटकों के संदर्भ में प्रभावी है ।

उपरोक्त सभी घटकों के प्राकृतिक विचारणीय बिन्दुओं को नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि के विश्लेषण तथा पर्यावरण के विश्लेषण में शामिल किया है । इन घटकों के विश्लेषण की जानकारी का भौगोलिक सूचना प्रणाली से समन्वय कर संकेतक प्राप्त किये गये हैं ।

Shajapur Weighted Index for Composite Land Suitability [ Model - 1 ]

सारणी 2- सा-14

CLASS

THEME

S.NO.

THEME

WEIGHT

CLASS WEIGHT

1                                           Wasteland       9
2                                          VacantLand       8
3            LANDUSE              25       Agriculture      7
4                                            Builtup         0
5                                          Waterbody         0
1                                           Pediplain       9
2                                           Pediment        7
3                                          Gullies Land      5
                                  20     Plateau , Plateau
         GEOMORPHOLOGY
4                                        Remnant , Cuesta ,  1
                                              Butte
5                                            Built-up       0
6                                          Waterbody        0

2577

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप ) 2035

MY WE THE

1

2

GROUND WATER PROSPECTS

3

1

2

3

4

SOIL TEXTURE

6

7

8

1

2

ROAD BUFFER

3

4

1

2

3

WATER BODIES BUFFER

4

5

1

2

3

SLOPE

4

5

6

7

1

2

LAND VALUE 3

4

5

4

Moderate To Poor

10

Poor

2

0

Waterbodies

9

Loamy Skeletal

8

Laomy

7

FineLoamy

6

05

Clayey Skeletal

5

Clay

0

Built-up

0

Waterbodies

9

100

200

8

10

7

500

3

>500

9

>60 m

7

60m

5

15

45 m

2

30m

1

15 m

0-1%

9

7

1-3%

5

3-5 %

3

10

5-10%

2

10-15%

1

15-35%

1

>35

3

>40,000

4

20,000-40,000

05

5

10,000-20,000

6

5,000-10,000

7

< 5,000 भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2578

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप) 2035

Shajapur Weighted Index for Composite Land Suitability [Model -2]

S.NO.

THEME

सारणी 2- सा-15

CLASS

THEME

WEIGHT

1
2
3         LANDUSE
4
5
1
2
3
      GEOMORPHOLOGY
4
5
6
1

CLASS WEIGHT

                                         Wasteland       9
                                         VacantLand      8
                                20       Agriculture     7
                                          Built-up       0
                                         Waterbody       0
                                          Pediplain      9
                                          Pediment       7
                                         Gullies Land    5
                                10     Plateau , Plateau
                                       Remnant, Cuesta , 1
                                           Butte
                                          Built-up       0
                                         Waterbody       0
                                      Moderate To Poor   4
 2   GROUNDWATERPROSPECTS       10         Poor          2
 3                                       Waterbodies     0
 1                                      Loamy Skeletal   9
 2                                         Laomy         8
 3                                       Fine Loamy      7
4          SOIL TEXTURE         10      Clayey Skeletal  6
 6                                         Clay          5
 7                                        Built-up       0
8                                       Waterbodies      0
1                                           100          9
 2                                          200          8
           ROAD BUFFER          10
3                                           500          7
4                                          >500          3
 1                                         >60 m         9
2                                          60 m          7
3     WATER BODIES BUFFER       15         45m           5
4                                          30m           2
5                                          15m           1
1                                          0-1%          9
2                                          1-3 %
              SLOPE             15
3                                          3-5%          5
4                                         5-10%          3

2579

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप) 2035

5

6

7

LAND VALUE 1

2

3

4

5

2

10-15%

1

15-35%

1

>35

3

>40,000

4

10

20,000-40,000

5

10,000-20,000

6

5,000-10,000

7

<5,000

Shajapur Weighted Index for Composite Land Suitability [ Model -3 ]

THEME

S.NO.

सारणी 2- सा- 16

CLASS

CLASS WEIGHT THEME WEIGHT

1

2

LANDUSE

3

4

5

1

2

3

GEOMORPHOLOGY

4

5

6

1

GROUND WATER PROSPECTS 2

3

1

2

3

SOIL TEXTURE 4

6

7

8

1

2

ROAD BUFFER

3

4

9

Wasteland

8

VacantLand

7

14

Agriculture

0

Built-up

0

Waterbody

9

Pediplain

7

Pediment

5

Gullies Land

Plateau , Plateau

12

1

Remnant, Cuesta ,

Butte

0

Built-up

0

Waterbody

4

Moderate To Poor

2

12

Poor

0

Waterbodies

9

Loamy Skeletal

8

Laomy

7

FineLoamy

6

12

ClayeySkeletal

5

Clay

0

Built-up

0

Waterbodies

9

100

8

200

14

7

500

3

>500 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2580

[ भाग 1

शाजापुर बिकास योजना (प्रारूप) 2035

1

2

WATER BODIES BUFFER 3

4

5

1

2

3

4

SLOPE

5

6

7

1

2

LAND VALUE

3

4

5

9 >60 m

7 60m

5 12

45 m

2 30 m

1 15m

9 0-1%

7 1-3 %

5 3-5 %

3 12

5-10%

2

10-15%

1 15-35 %

1

>35

3

>40,000

4

20,000-40,000

12

5

10,000-20,000

6

5,000-10,000

7

< 5,000

Land suitability model 1

सारणी 2- सा-17

Urban Land Suitability( Model 1)

S.NO

Class

1

Not Suitable

2

Area(ha)

467.04

3433.84

Moderate Suitable

3

High Suitable

Grand Total

1919.04

5819.90

Land sultability model 2

सारणी 2-सा-18

Urban Land Suitability( Model 2)

Class S.NO

1

NotSuitable

2

Area( ha)

467.52

3046.46

Moderate Suitable

3

High Suitable

Grand Total

2305.92

5819.90 2581

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

77

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप) | 2035

Land suitability model 3

सारणी 2- सा-19

Urban Land Suitability(Model 3 )

S.NO

Class

Area(ha)

1

NotSuitable

453.44

2

Moderate Suitable

3204.06

3

2162.4

High Suitable

Grand Total

5819.90

उपरोक्त तीनों सारणीयों में से Model Suitableके अंतर्गत 96.49 प्रतिशत है । जो कि अधिक है । अतः भूमि उपयुक्तता के संदर्भ में विकास योजना तैयार करने हेतु किया गया है । 3 में भूमि उपयुक्तता Highly/Moderately Model - 1 , एवं Model 2 कि तुलना में Model 3 का चयन अंतिम रूप सें शाजापुर

2.3.18 भूमि उपयोग का आवंटन

नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि का चयन करने के पश्चात् भूमि उपयोग क्षेत्र का निर्धारण भारत सरकार के आवास एवं शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रसारित Urban and Regional Plan Formulation and Implementation ( URDPFI ) गाईडलाइन एवं राज्य के विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखकर किया गया ।

इस अध्याय में सुदूर संवेदन प्रणाली एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली के उद्देश्य एवं इसमें अंगीकृत कार्यप्रणाली विस्तार से प्रस्तुत है । पारंपरिक पद्धति से किये गये सर्वेक्षण कार्य की तुलना में उपरोक्त प्रणाली अधिक उपयोगी एवं प्रभावी है । इसके अंतर्गत उपग्रह से प्राप्त चित्रों की व्याख्या करने के पश्चात् भूमि उपयोग मानचित्र वस्तुस्थिति के अनुरूप तैयार करना एवं पर्यावरण के घटकों का अध्ययन एवं विश्लेषण संभव है । इसी कार्यप्रणाली के आधार पर शाजापुर निवेश क्षेत्र का विश्लेषण तथा विकास हेतु भूमि चयन के वैकल्पिक प्रस्ताव का चयन कर प्रस्तावित विकास की दिशा निर्धारित की गई , जो विभिन्न घटकों के विश्लेषण के आधार पर है ।

-0 भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2582

(1919.04ha)

(467.04ha)

(3433.82ha)

Legend

Waterbody

ModeratelySuitable

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

NationalHighway

Roads BulltupArea

Bypass

HighlySultable

StateHighway

NotSuitable

SUITABILITY

SHAJAPUR 2.14LANDSUITABILITY(MODEL-1)

(Landuse&Geomorphologygivenmoreweightage)

22280

ToBamori

ToGuna

ToAgra

B

BYPASS

ToBharad

ToDupada

Shajapur

Km

4

PlanningArea

3

2

Source:DatabaseLayers

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale

District-Shajapur

0

ToBerchha

ToMaksi

To Dillod

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToMumbai 2583

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

Shajapur

Km

PlanningArea

(2305.92ha)

(467.52ha)

(3046.46ha)

3

A SHAJAPUR

Legend

2

Source:DatabaseLayers

Waterbody

ModeratelySultable

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

Bypass BuiltupArea

NationalHighway

HighlySuitable

StateHighway

NotSuitable Roads

SUITABILITY

2.15LANDSUITABILITY(MODEL-2)

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal ( Landuse,WaterbodyButter&SlupegivenmoreWeightage)

Scale

District-Shajapur

0

ToBamori

ToGuna

ToAgra

ToBerchha

BYPASS

ToBharad

To Maksi

To Dillod

ToDupada

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToMumbal 2584

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

[ भाग 1

A

Shajapur

Km

PlanningArea

(2162.4ha)

(453.44ha)

Legend

Source:DatabaseLayers

Waterbody

ModeratelySuitable (3204.06ha)

PlanningAreaBoundary

NationalHighway

RailwayLine

BuiltupArea

Bypass

Roads

StateHighway

HighlySultable

NotSuitable

SUITABILITY

SHAJAPUR 2.16LANDSUITABILITY(MODEL-3)

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal (EqualWeightagetoAllLayers)

Scale

District-Shajapur

0

232240

232520%

22120

ToBamori

ToGuna

ToAgra

ToBerchha

BYPASS

ToBharad

To Maksi

ToDillod

-ToDupada

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToMumbai

133 2585

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

Shaja

Km

PlanningArea

High

Low

Legend

SHAJAPUR LANDVALUE

Waterbody MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

NationalHighway

RailwayStation

Bypass

Roads

StateHighway

BusStand

>40000

<5000

---VillageBoundary

Source:CommissionerLandRecords(2022-2023)

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal ResidentialLandValueRange inINR(MaximumValuePerSqureMeter)

Scale

District-Shajapur

0

2120407

29280

23240

ToBamori

ToGuna

ToAgra

ToBerchha

BYPASS

ToBharad

To Maksi

To Dillod

ToDupada

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToMumbai 2586

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[ भाग 1

अध्याय-3

विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु अध्ययन एवं विश्लेषण

3.1 विकास योजना क्रियान्वयन परिदृश्य

विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का विश्लेषण करते समय यह निष्कर्ष निकाला गया है, कि विकास योजना में निर्धारित लक्ष्यों की अपेक्षित पूर्ति नहीं हुई है तथा कुछ क्षेत्र में असंबद्ध भूमि उपयोग का अत्याधिक विस्तार अवैध बस्तियों की संख्या में वृद्धि, अप्रभावी भूमि उपयोग नियंत्रण, अपर्याप्त सामाजिक आधारभूत अधोसंरचना भूमि की अपर्याप्त उपलब्धता एवं अपेक्षित भूमि उपयोग का नहीं हो पाना इत्यादि प्रमुख कमियां परिलक्षित हुई है । अतः योजना के क्रियान्वयन हेतु निम्न बिन्दुओं पर विचार किया जाना आवश्यक हैः-

संस्थागत संरचना के लिये भूमि आपूर्ति एवं नगरीय भूमि प्रबंधन प्रक्रिया ।

क्रियान्वयन से सम्बद्ध शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं सार्वजनिक संस्थाओं में आवश्यक समन्वय का अभाव ।

नगरीय अधोसंरचना के विकास के लिये वित्तीय संसाधनों की पर्याप्त रूप से एवं समय पर उपलब्धता का अभाव ।

नगरीय अधोसंरचना के विकास के लिये वित्तीय संसाधनो की पर्याप्त रूप से एवं समय पर उपलब्धता का अभाव ।

निजी निवेश के लिये संसाधनों को प्रोत्साहित करने में अपेक्षित प्रणाली के विकास का अभाव ।

भौतिक पर्यावरण के लिये कारगर प्रबंधन का अभाव ।

योजना क्रियान्वयन के सतत् पर्यवेक्षण तथा क्रियान्वयन के पूर्व अनुभव के आधार पर संशोधन प्रणाली के विकास का अभाव ।

अतः क्रियान्वयन संबंधी प्रभावी नियंत्रण के अभाव में कुछ क्षेत्रों में अवांच्छित विकास , अनाधिकृत कॉलोनियों का विकास, गंदी बस्तियों का विकास तथा निम्न स्तरीय भौतिक व सामाजिक अधोसंरचना वाले क्षेत्रों का नगरीय विकास हुआ है ।

3.2 विकास योजना क्रियान्वयन का मूल्यांकन

शाजापुर विकास योजना 2021 में 1249.00 हेक्टेयर भूमि के विकास के प्रस्ताव थे , जिनमें तत् समय का विकसित क्षेत्र 544.0 हेक्टेयर भी सम्मिलित था । विकास योजना प्रस्ताव वर्ष 2021 की जनसंख्या 1.30 लाख आंकलित कर प्रस्तावित किये गये थे तथा भूमि उपयोग दर प्रति हजार व्यक्ति 9.61 अनुमानित की गई थी , जबकि वर्ष 2003 में विकसित क्षेत्र के आधार पर भूमि उपयोग दर 8.50 हेक्टेयर थी । निम्नलिखित सारणी क्रमांक 3 - सा-1 में शाजापुर विकास योजना 2021 के अनुसार वर्ष 2003 से 2021 तक विकसित क्षेत्र के आंकडे दर्शाये गये है ।

2587

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप ) 2035

विकास योजना क्रियान्वयन स्थिति

विकास योजना 2021 भूमि उपयोग

क्र.

प्रतिशत

क्षेत्रफल (हे. में)

सारणी 3- सा- 1

वर्ष 2021 तक विकास की स्थिति (हेक्टेयर में)

शेष रिक्त भूमि (3-6) में प्रतिशत

क्षेत्रफल (हे.)

भूमि उपयोगिता दर

भूमि उपयोग दर

1

2

3

5

1 आवासीय 523.00

4.02

41.87

2

4.04 0.39 वाणिज्यिक 50.50

3

मिश्रित

4 औद्योगिक 128.00 10.25 0.98

5

173.00 13.85 1.33 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सार्वजनिक उपयोगिताएं और सुविधायें

6 आमोद-प्रमोद 125.50 10.05 0.97

7

1.92

249.00 19.94 यातायात एवं परिवहन

योग

100.00 9.61

1249.0

स्त्रोतः- नगर तथा ग्राम निवेश

9

7

8

6

2.88

235.25 287.75 37.97

21.42 3.84

0.29

29.08

23.66 3.12

0.24

-23.66

0.51

76.55 6.79

51.45

112.92

18.67

31.52

1.41

28.56

72.84 52.66 6.95

0.53

22.66

77.29

1.72

171.71

100.00 7.58 491.27 757.79

उक्त अध्ययन से यह स्पष्ट होता है कि, शाजापुर विकास योजना 2021 में कुल प्रस्तावित क्षेत्रफल का लगभग 60.67 प्रतिशत विकसित हो चुका है एवं भूमि उपयोगिता दर 7.58 हेक्टेयर प्रति 1000 जनसंख्या प्राप्त हुई है ।

3.2.1 आवासीय

शाजापुर विकास योजना 2021 में 523.0 हेक्टेयर क्षेत्र आवासीय उपयोग के अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था , जिसमे से 287.75 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित हो चुका है, जो कुल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र का 37.97 प्रतिशत है, एवं 235.25 हेक्टेयर भूमि वर्तमान में रिक्त है ।

3.2.2 वाणिज्यिक

शाजापुर विकास योजना 2021 में 50.50 हेक्टेयर भूमि वाणिज्यिक उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया था , जिसमें से 29.08 हेक्टेयर क्षेत्र वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत विकसित हो चुका है । जो कि प्रस्तावित वाणिज्यक क्षेत्र का लगभग 3.84 प्रतिशत है एवं 21.42 हेक्टेयर भूमि वर्तमान में रिक्त है ।

2588

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[ भाग 1

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप ) 2035

वाणिज्यिक कार्य केन्द्र का क्रियान्वयन स्तर

विकास योजना 2021 में उल्लेखित वाणिज्यिक क्षेत्र में कार्यरत अनेक गतिविधियों में कोई विशेष परिर्वतन नही हुआ है जिसका मुख्य कारण विकास योजना प्रस्ताव अनुसार विशेषीकृत बाजार विकास न होना है । परिणाम स्वरूप विकसित क्षेत्र में सघनता तथा यातायात दबाव बहुत अधिक है । मध्य क्षेत्र में वाणिज्यिक गतिविधियों के तीव्र फैलाव के कारण पार्किंग तथा पर्यावरण अवमूल्यन की समस्या उभर आई है । साथ ही क्षेत्र में अधिकांश मार्ग संकीर्ण होने के कारण यातायात सुगमता पर अत्यन्त प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है । इस कारण मध्य क्षेत्र से वाणिज्यिक गतिविधियों का विकेन्द्रीकरण किया जाना आवश्यक है ।

निवेश इकाई एवं खण्ड स्तरीय वाणिज्यिक विकास नहीं होने के कारण मध्यक्षेत्र के आसपास लगे हुए क्षेत्र एवं मुख्य मार्गों पर वाणिज्यक गतिविधियां विकसित हुई हैं । शाजापुर नगर में मुख्य मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियाँ विकसित होना, मुख्य मार्ग पर मिश्रित उपयोग अवधारणा को दर्शाता है । निवेश इकाई एवं खण्ड स्तरीय विकास तभी संभव है, जब उस स्तर की योजनाएं क्रियान्वित की जावें अथवा नगरीय निकायों द्वारा परिक्षेत्रिय योजना तैयार करने के पश्चात् मार्ग संरचनाओं का निर्माण किया जावे । वाणिज्यिक कार्य केन्द्र का क्रियान्वयन स्तर निम्न सारणी क्रमांक 3 - सा-2 पर दर्शाया गया है ।

वाणिज्यिक क्रियान्वयन विकास योजना 2021 अनुसार

क.

विवरण/ प्रकार

सारणी 3- सा-2

वर्तमान

विकास योजना 2021 के अनुसार

प्रस्तावित स्थल

1

2

नगर स्तर के प्रस्ताव

01

थोक एंव विशिष्ट बाजार

स्थिति 2021

क्षेत्रफल हेक्टेयर में

3

4

5

1.00 अविकसित

नई सड़क पर वर्तमान दाल एंव

तेल मिल स्थल पर

02

मंडिया

अ.

अनाज मंडी

4.00

आंशिक विकसित

ए.बी. मार्ग पर ग्राम फूलखेड़ी एंव गिरवर की भूमि पर वर्तमान अनाज मंडी से लगकर

ब.

सब्जी मंडी

2.00

विकसित

ग्राम महुपुरा में स्थित हाट मैदान

की भूमि पर

स.

लोहा मंडी

2.00

ए.बी. मार्ग से लगकर ग्राम

अविकसित

फूलखेड़ी में

 द.             भवन सामग्री
क.              टिम्बर मार्केट

ख

-तदैव-           2.00     अविकसित
 तदैव-           3.00    अविकसित

गिरवर मार्ग पर वर्तमान गौशाला

पशु एंव घास बाजार

03

यातायात नगर

1.00

अविकसित से लगकर

4.00

अविकसित

ए.बी. मार्ग से लगकर ग्राम बरवाल

की भूमि पर

04

नगर में यत्र-तत्र

खण्ड एंव उपखण्ड स्तरीय दुकाने

योग

8.50

अविकसित

27.50

स्त्रोत:- नगर तथा ग्राम निवेश के सर्वेक्षण ।

2589

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1

2035

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप )

3.2.3 औद्योगिक

शाजापुर विकास योजना 2021 में 128.0 हे ० क्षेत्र औद्योगिक उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित किया गया था जिसमें से 51.45 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित हो चुका है जो कि प्रस्तावित वाणिज्यक क्षेत्र का लगभग 6.79 प्रतिशत है वर्तमान में 76.55 हेक्टेयर क्षेत्र रिक्त है । शाजापुर नगर औद्योगिक दृष्टि से पिछडे शहरों की श्रेणी में आता है । वर्तमान में बेरछा मार्ग पर उद्योग विभाग का औद्योगिक क्षेत्र विकसित है, लेकिन अधिकतर उद्योग बंद है । इसके अलावा निजी क्षेत्र में ग्राम सांपखेडा में बेरछा मार्ग पर मेसर्स शाजापुर सॅलवेंट एक्सटेंस प्रा. लि. (सोया ऑयल) तथा ग्राम लोंदिया में मेसर्स सिद्धार्थ ट्यूब लि. (सी.आर. शीट) उद्योग जो वर्तमान में बंद है । शाजापुर नगर से लगभग 25 कि.मी. दूरी पर स्थित मक्सी नगर पंचायत में औद्योगिक क्षेत्र विकसित है ।

3.2.4 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक तथा सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएँ

विकास योजना 2021 में सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग हेतु 173.0 हेक्टेयर क्षेत्र प्रस्तावित था, जिसमे से 112.92 हे 0 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग एवं 28.56 हेक्टेयर क्षेत्र सार्वजनिक उपयोगिता एवं सुविधाए के अन्तर्गत विकसित हुआ है । इस प्रकार कुल 141.48 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित हो चुका है । जो कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 18.67 प्रतिशत है । वर्तमान में 31.52 हेक्टेयर क्षेत्र रिक्त है ।

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक क्रियान्वयन

सारणी 3-सा-3

प्रकार

क.

वर्तमान स्थिति 2021

विकास योजना 2021 के अनुसार प्रस्तावित स्थल

4

3

2

1

नगर स्तर के प्रमुख प्रस्ताव

6.00

अर्द्धविकसित 01

विज्ञान, वाणिज्य एंव विधि महाविद्यालय

अविकसित

0.50

02

सेंट्रल लायब्रेरी

अविकसित

0.50

03

आर्ट गेलरी एंव म्यूजियम

अर्द्धविकसित

6.00

04

प्रशासकीय कार्यालय एंव अन्य सामाजिक , सांस्कृतिक गतिविधिया

3.2.5 आमोद -प्रमोद

विकास योजना 2021 मे आमोद - प्रमोद उपयोग के अंतर्गत कुल 125.5 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित थी, जिसमें से 52.66 हेक्टेयर भूमि विकसित हो चुकी है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 6.95 प्रतिशत है । वर्तमान में 72.84 हेक्टेयर क्षेत्र रिक्त है । प्रस्तावित नगर उद्यान, स्टेडियम, तरणताल तथा अन्य उद्यानों आदि विकसित नही हो सके । इस उपयोग के अन्तर्गत नगर उद्यान, क्षेत्रिय उद्यान, खेल मैदान, खुले क्षेत्र, मैला मैदान , एवं अन्य आमोद प्रमोद गतिविधियाँ आती है ।

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2590

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप) 2035

आमोद प्रमोद

विवरण

क्रं.

सारणी 3- सा-4

वर्तमान स्थिती

विकास योजना में प्रस्तावित

स्थल

(3)

(2)

(1 )

नगर स्तर के प्रमुख प्रस्ताव

01

क्षेत्रीय उद्यान / पिकनिक स्पाट

(हें.में.) क्षेत्रफल

(5)

(4)

आंशिक विकसित 45.00

ग्राम गिरवर में दुपाड़ा मार्ग

एंव प्रस्तावित बायपास

सिटी पार्क एंव

पक्षी- बिहार प्रदर्शनी स्थल

अविकसित

28.00

ग्राम मगरिया में रोड़ेश्वरी

मंदिर एंव नदी से लगकर

02

हरित पट्टी एंव वृक्षारोपण

03

अविकसित

9.00

चीलर नदी के दोंनो किनारो

पर (शहरी क्षेत्र से)

3.2.6 यातायात एवं परिवहन

विकास योजना 2021 में यातायात उपयोग के अंतर्गत 249.0 हेक्टेयर भूमि का प्रावधान था । उक्त उपयोग के अंतर्गत 171.71 हेक्टेयर भूमि विकसित है , जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का लगभग 22.66 प्रतिशत है । वर्तमान में 77.29 हेक्टेयर क्षेत्र रिक्त है ।

यातायात क्रियान्वयन स्तर

क.

सारणी 3-सा-5

वर्तमान स्थिति

विवरण/प्रकार

2 1

मुम्बई आगरा मार्ग (रा.रा.मा.क्र.3 ) क्षेत्रीय मार्ग

01

05

विकसित

(अ) नगरीय विस्तार क्षेत्र (ग्राम बरवाल की सीमा से दुपाड़ा मार्ग तक)

(ब) नगरीय विस्तार क्षेत्र के बाहर

शाजापुर - दुपाड़ा

शाजापरु - बेरछा मार्ग

शाजापुर -कांज्या मार्ग

शाजापुर- गिरवर मार्ग

शाजापुर- मुरादपुरा मार्ग

02

विकसित

विकसित

विकसित

विकसित

विकसित

विकसित

विकसित

राष्ट्रीय राजमार्ग ग्राम बोर्डी से एबी रोड ग्राम बरवाल तक 60 मीटर वृत्तीय मार्ग /बायपास मार्ग 2591

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप ) 2035

अविकसित मुख्य मार्ग

मुख्य मार्ग क्रं. 1

03

अविकसित

मुख्य मार्ग क्रं. 2

अविकसित

मुख्य मार्ग क्रं. 3

अविकसित

मुख्य मार्ग क्रं. 4

अविकसित

मुख्य मार्ग क्र. 5

अविकसित

मुख्य मार्ग क्र. 6

विकसित

मुख्य मार्ग क्र. 7

अर्द्धविकसित

मुख्य मार्ग क्रं. 8

3.2.6.1 यातायात अवसान केन्द्र एवं यातायात नगर

नगर में माल यातायात की गतिविधियां नगर में एक जगह स्थित न होकर यत्र तत्र स्थित है , इससे सड़कों के किनारे ट्रक पार्किंग तथा माल उतारने चढ़ाने के प्रक्रिया के फलस्वरूप यातायात में रूकावट पैदा होती है । शाजापुर विकास योजना 2021 में ग्राम फूलखेडी ए.बी.मार्ग पर 4.0 हेक्टर क्षेत्र प्रस्तावित किया गया था। जिसका विकास नही हुआ है ।

3.2.6.2 क्षेत्रीय परिवहन

नगर के बाहरी क्षेत्रों को जोड़ने के लिए मुख्य रूप से 4 मार्ग हैं । शाजापुर नगर से चार मुख्य नगर इन्दौर , गुना, भोपाल एवं आगर जुड़े हुए है । मुख्यतः ए.बी. रोड़, दुपाडा रोड़, बेरछा रोड़ एवं नगर के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-52 (आगरा - बम्बई) गुजरता है । ए.बी. मार्ग से पूर्व दिशा से उत्तर की ओर 60.0 मीटर चौडा सिक्स लेन बायपास मार्ग विकसित है । जो कि गुना रोड़ एवं मक्सी रोड़ को जोडता है ।

3.2.6.3 वाहन विराम स्थल

विकास योजना 2021 में चार क्षेत्रों बस स्टैण्ड, जामा मस्जिद के पास खुले स्थल पर, किले एंव नदी से लगकर , गिरवर मार्ग पर (वर्तमान आरामशीन के अंश भाग पर) वाहन विराम स्थल प्रस्तावित किये गये थे, जिनका विकास नहीं हुआ है ।

3.2.6.4 ट्रक स्थानक

नगर के ट्रक स्थानक एंव यातायात नगर हेतु ए.बी. मार्ग से लगकर ग्राम फूल खेड़ी में यातायात नगर एवं ट्रक स्थानक हेतु प्रस्ताव दिये गये थे, इसके अतिरिक्त वर्तमान अनाज मण्डी से लगकर प्रस्तावित मण्डी क्षेत्र में ट्रक स्थानक हेतु भी स्थल प्रस्तावित किया गया का जिनका विकास नही हुआ ।

3.2.6.5 मार्ग संगमों का सुधार

विकास योजना 2021 में चार मार्ग संगमों, दुपाड़ा मार्ग संगम, नई सड़क मार्ग संगम (बस स्टेण्ड तिराहा) , बेरछा मार्ग संगम , टंकी चौराहा, रेलवे स्टेशन मार्ग संगम (धोबी चौराहा) , संगम का सुधार / विकास प्रस्तावित तथा परन्तु इनका सुधार नही हुआ ।

2592

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[ भाग 1

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप )| 2035

3.2.6.6 बस स्टैण्ड

वर्तमान में शाजापुर नगर में महात्मा गाँधी बस स्टेण्ड नगर के मध्य में संचालित होने से यातायात का दबाव निरंतर बढ़ता जा रहा है । यातायात को दृष्टिगत रखते हुए बस स्टैण्ड नगर में अन्यत्र प्रस्तावित किया जाना आवश्यक है ।

3.3 विकास योजना 2021 में उपान्तरण बिकास योजना 2021 प्रभावशील होने के उपरान्त राज्य शासन द्वारा म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 23-(क) के अंतर्गत विकास योजना 2021 में निम्न भू- उपयोग उपान्तरण किए है ।

भूमि उपयोग उपान्तरण

क्र

सारणी 3-सा-6

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

उपान्तरित भू उपयोग

ग्राम का नाम

विकास योजना 2031 में प्रस्तावित भूमि उपयोग 1

2

3

1 बोर्डी

विकास की स्थिति

5

4

6

2.85

रिक्त

आवासीय एवं मार्ग

कृषि एवं मार्ग

नोटः-विकास योजना 2021 में उपातंरित उपयोग विकास योजना 2035 का भाग है एवं अन्य उपांतरित उपयोग सम्मिलित माने जावेंगे ।

3.4 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग

आटो पार्टस एंव मेकेनिक दुकानें , आरा मशीन स्थल (ए.बी. मार्ग पर) , परिवहन अभिकरण , थोक बाजार, कबाड़ी बाजार, भवन निर्माण सामग्री, लोक निर्माण विभाग का कार्यालय , पशु चिकित्सालय कांजी हाउस , चिकित्सालय (मध्य क्षेत्र) , मध्य क्षेत्र में स्थित अकार्यक्षम उपयोग, जवाहर मार्ग पर स्थित आईल एंव दाल मिल, पशु बाजार एंव घास की फुटकर दुकानें, धान मण्डी, पशु वध, मछली बाजार एंव मटन बाजार, जीवाजी क्लब भवन , यह असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग यातायात समस्या, पर्यावरणीय समस्या एवं स्थानाभाव के कारण स्थानांतरित करने हेतु प्रस्तावित थे , किन्तु अभी तक इनमें से किसी भी भूमि उपयोग की पुनर्स्थापना नहीं हो सकी। है ।

3.5 जन सांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण

3.5.1 जनसंख्या विश्लेषण

जनसांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण के अन्तर्गत निवेश क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों एव समाज की आर्थिक, साक्षरता एवं लिंगानुपात का विश्लेषण कर इसके आधार पर ऐसे निवेश क्षेत्र में विकास की दशा निर्धारित की जाती है ।

जनसंख्या विश्लेषण तहसील के अन्तर्गत होने से शाजापुर परिक्षेत्र के संस्पर्शी सात अन्य जिलों के जनसंख्या का विवरण , इस परिक्षेत्र के नियोजन हेतु महत्वपूर्ण है । इसका विवरण सारणी क्रमांक 3 - सा -7 में दर्शाया गया है ।

2593

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप) 2035

जनसंख्या विवरण एवं लिंगानुपात

क्र जिला एवं तहसील

सारणी 3-सा-7

महिला लिंग अनुपात

कुल जनसंख्या-2011

2

3

1.  शाजापुर नगर               69263
2  शाजापुर जिला              1512681
3   देवास जिला                145506
4   नीमच जिला                826067
5   उज्जैन संभाग             8684807
6 उज्जैन जिला                1986864
7   मंदसौर जिला              1340411
2.  मध्यप्रदेश               72626809

स्त्रोतः- भारत की जनगणना वर्ष 2011 पुरुष

5

6

  35623    33640      944
 780520   732161      938
 738241   716828      942
 422653   403414      954
 4445913  4238894     954
 1016289  970575      955
 682851   657560      963
37612306 35014503     931

उपरोक्त सारणी का अवलोकन से यह ज्ञात होता है कि, शाजापुर नगर में जहाँ लिंग अनुपात 944 है, वही शाजापुर जिले में यह अनुपात 938 है । नगरीय क्षेत्र में लिंगानुपात जिले की तुलना में अधिक है । यद्यपि प्रदेश का औसत लिंगानुपात 931 है, वही संभाग का 954 है । औसत की दृष्टि से नगर का लिंग अनुपात उचित है । वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार वार्डवार जनसंख्या विश्लेषण सारणी क्रमांक 3 - सा -8 में दर्शित है ।

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2594

                                1606  2461  2668 1522 1808 2306 1168 1578 2031 1168 1415 1748 1148 1262 1431
                          2367 2907      1837
            सारणी3-सा-8   1062 1288 762 9491979 1072 864 1182 712 877 1033 540 713 933 501 609 370793 802 515 603 639
                  LiteratesPopulation 1305 1619 844 1030 1389 973 1486 810 931 1273 628 865 1098 667 806 423 946 633 659 792
शाजापुरविकासयोजना(प्रारूप)|2035  20 24 11  0  0  0  11 36 34  5 70 18  6 20 17  17 8  3
                           93 93
                                    14     0  0  0  7  17 15 3  35  9  3  9  10 10 6  1
                           46 50 11     5
                     STPopulation M 47 43 9 10 6 0 0 0 4 19 19 2 35 9  3  11 7  7  2  2
                                 315 204 826 0 217 404 170 188 19 10 262 247 308 147 143 126 16 222
                          1335 388
                        F 680    158 96 408 0 115 201 82 91 7 5 127 119 158 81 70 60 7 107
                              191
                     SCPopulation M 655 157 108 418 0 102 203 88 97 12 5 135 128 150 66 73 66 9 115
         वार्डवारजनसंख्याविश्लेषण शाजापुरवार्डवारजनसंख्याविश्लेषण 537 426197 349 251 589 269 477 396 238 446 145 382 267 204 273 110 300 160 139 197
                        T
                          269 192 152 114 308 126 237 189 105 223 71 193 128 95 141 64 159 79 68 94
                    ChildPopulation(0-6) M 268 234 197 137 281 143 240 207 133 223 74 189 139 109 132 46 141 81 71 103
                        T 3583 3599 2436 2426 3998 2262 3652 2544 2219 3201 1470 2413 2490 1614 2004 961 2265 1494 1533 1796
                        F 1775 1692 1226 1195 1983 1102 1800 1273 1102 1577 735 1192 1194 784 979 482 1126 740 762 862
                 Population
                          1808 1907 1210 1231 2015 1160 1852 1271 1117 1624 735 1221 1296 830 1025 479 1139 754 771 934
                           01 02 03 04 05 06  07 08 09 10 11 12 13  14 15 16 17 18 19 20
                   ward

2595

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भागग 1 ]

4388

753

2416 51875

1004

1255

1295

2158

1675

554

7671728

          583 790 360 487 923 1886 955 23331
          712 885 393 517 1235 2502 961 1461 701 28544
शाजापुरविकासयोजना(प्रारूप)2035 3 5 10 20 99 172 10 101 71 977
           2  2  5  8  51 78 5  45 33 480
           1  3  5  12 48 94 5  56 38
          69 393 17 1 917 1231 556 548 435 9714497
          35 207 7  1 435 591 269 249 210 4767
          34 186 10 0    640 287 299 225 4947
          182 248 111 112 424482 619 259 274 186 8570
          69 111 61 44 194 297 119 116 88 4106
          113 137 50 68 230 322 140 158 98 4464
         161-2 2097 903 1141 3111 5558 2270 2980 1631 69263
          761 1029 455 553 1485 2613- 1097 1290 776 33640
          851 1068 448 588 1626 2945. 1173 1690 855 35623 स्त्रोत:-भारतकीजनगणना2011
          21 22 23 24  25 26 27 28 29 Total

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2596

2035

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप)

3.5.2 जनसंख्या लिंगानुपात

शाजापुर नगर पालिक निगम सीमा में वार्ड वार लिंगानुपात का अध्ययन किया गया । शाजापुर नगर का लिंगानुपात 944 महिला प्रति हजार पुरूष है । सबसे अधिक लिंगानुपात वार्ड क्रमांक 16 में है , सबसे कम लिंगानुपात वार्ड क्रमांक 28 में है, जिसका विवरण सारणी 3- सा-9 में दिया गया है ।

वार्डवार जनसंख्या लिंगानुपात

सारणी 3-सा-9

TOTAL WARD

WARD

Sex Ratio (Females per 1000 Male)

4

3,8,16,23

>1000

1,4,5,6,7,9,10,11,12,

21

900-1000

13,14,15,17,18,19,20,22,24,25,27,29

3

2,21,26

800-900

1

28

700-800

स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011

3.5.3 शिशु जनसंख्या

शाजापुर नगर पालिक परिषद सीमा में वार्ड वार शिशु जनसंख्या का अध्ययन किया गया । वार्ड वार विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि औसतन शिशु जनसंख्या शाजापुर नगर निगम में 5.0 प्रतिशत है एवं सबसे अधिक 15.83 प्रतिशत वार्ड क्रमांक 12 में है तथा सबसे कम 9.07 प्रतिशत वार्ड क्रमांक 19 में है जिसका विवरण सारणी 3 - सा -10 में दर्शाया गया है ।

शिशु जनसंख्या प्रतिशत

सारणी 3- सा -10

Child Population

TOTAL WARD

WARD

Density

2

8,12

$15

8

13-15

1,3,5,7,10,15,17,25

10

11-13

2,6,14,16,21,22,23,26,27,29

9

9-11

4,9,11,13,18,19,20,24,28

स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011

शिशु लिंगानुपात

शाजापुर नगर पालिका परिषद सीमा में वार्ड वार शिशु लिंगानुपात का अध्ययन किया गया । वार्ड वार विश्लेषण से यह ज्ञात होता है कि औसतन शिशु लिंगानुपात वार्ड क्रमांक 21 में 610 न्यूनतम है एवं सबसे अधिक 1391 वार्ड क्रमांक 16 में है जिसका विवरण सारणी 3- सा-11 में दर्शाया गया है ।

2597

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

2035 शाजापुर विकास योजना (प्रारूप)

शिशु लिंगानुपात

ChildSex Ratio ( Females per 1000Male)

>1100

900-1000

800-900

700-800

<700

स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011

सारणी 3- सा -11

WARD

TOTAL WARD

3 16,17,23

4 1,5,12,15

9 7,8,10,11,13,18,19,20,26

8 2,4,6,14,22,25,27,29

3 3,9,28

2 21,24

3.5.4 अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या

नगर में अनुसूचित जाति जनसंख्या कुल जनसंख्या का 14.02 प्रतिशत एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कुल जनसंख्या का 1.41 प्रतिशत है । अनुसूचित जाति- जनजाति की जनसंख्या कुल जनसंख्या का लगभग 15.43 प्रतिशत है । निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत वार्ड वार अनुसूचित जाति-जनजाति का विवरण सारणी 3- सा -12 में दर्शाया गया है ।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति जनसंख्या

SC ST Population

30-40

सारणी 3- सा-12 TOTAL WARD WARD

3

11,12,16

4

1,10,28,29

20-30

10-20

9

2,8,13,15,22,23,25,26,27

<10

13

3,4,5,6,7,9,14,17,18,19,20,21,24

स्त्रोतः- भारत की जनगणना वर्ष 2011

3.5.5 साक्षरता

साक्षरता किसी भी क्षेत्र की सामाजिक आर्थिक प्रगति एक मूल्यांकन सूचक है । जनगणना वर्ष 2011 के आधार पर भारत वर्ष की साक्षरता दर 72.98 प्रतिशत है, पुरूष एवं महिला के आधार पर पुरूष साक्षरता दर 80.90 प्रतिशत तथा महिला साक्षरता दर 64.63 प्रतिशत है । मध्यप्रदेश में साक्षरता दर 70.6 प्रतिशत है, पुरुष साक्षरता दर 80.5 प्रतिशत है एवं महिला साक्षरता दर 60.00 प्रतिशत है । शाजापुर जिले में साक्षरता दर 74.89 प्रतिशत है, पुरूष की साक्षरता दर 41.21 प्रतिशत है एवं महिला की साक्षरता दर 33.68 प्रतिशत है ।

2598

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[ भाग 1

Shajapur

Km

PlanningArea

SHAJAPUR

Legend

Waterbody

900-1000

MunicipalAreaBoundary

RailwayLine

PlanningAreaBoundary

800-900

700-800

NationalHighway

Bypass

Roads

StateHighway

VillageBoundary

Landuse&UrbanSurveyDivision 3.1WARDWISESEXRATIO

>1000

Source:CensusofIndia,2011

SexRatio(Femalesper1000Male)

RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale

District-Shajapur

0

202520N

ToBamori

ToGuna

ToAgra

NH-52

ToBerchha

BYPASS

ToBharad

BAYRA

CANA

To Maksi

ToDillod

MOULIKHEDA

LODIYA

ToDupada

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToMumbal 2599

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

Shajapur

Km

PlanningArea

SHAJAPUR

Legend

High

Waterbody MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

900-1000

RailwayLine

700-800 NationalHighway

Bypass

800-900

Roads

StateHighway

Source:CensusofIndia,2011 <700Low

>1100

3.2WARDWISECHILDSEXRATIO

---VillageBoundary

ChildSexRatio(Femalesper1000Male)

Landuse&UrbanSurveyDivislon RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Dy

Scale

District-Shajapur

224

ToBamori

ToGuna

7/20

ToAgra

BARWAL

NH-52

ToBerchha

SANPREDA

BYPASS

ToBharad

ToMaksi

To Dillod

ToDupada

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

140

ToMumbai

用 भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2600

Shajapur

Km

4

PlanningArea

SHAJAPUR

Legend

Waterbody MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

NationalHighway

Roads

Bypass

VillageBoundary

Landuse&UrbanSurveyDivision 13-15

11-13

StateHighway

Source:CensusofIndia,2011 9-11

>15

ChildPopulation0-6(Percent)

RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal 3.3WARDWISECHILDPOPULATION(0-6)

Scale

District-Shajapur

0

20

ToBamori

ToGuna

ToAgra

N11-52

ToBerchha

BYPASS

To Bharad

ToMaksi

To Dillod

ToDupada

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToMumbai

17 2601

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

Km

PlanningArea

SHAJAPUR

Legend

Waterbody MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

RallwayLine

NationalHighway

Bypass

Roads

30-40

20-30

10-20

StateHighway

Source:CensusofIndia,2011 <10

3.4WARDWISESC/STPOPULATION

---VillageBoundary

SC/STPopulation(Percent)

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale

District-Shajapur

0

23220

NOZIZE

ToBamori

ToGuna

ToAgra

NH-52

ToBerchha

GOLIYAKHED

ToBhar BYPASS

UNAD

To Maksi

To Dillod

Cam

LOONA

ToDupada

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToMumbai [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2602

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप ) 2035

साक्षरता प्रतिशत

Literacy

>85

80-85

सारणी 3-सा-13

TOTAL WARD WARD

1

24

10

2,4,6,9,13,16,19,21,23,28

75-80

8

11,17,18,20,22,26,27,29

70-75

4

7,10,14,15

<70

6

1,3,5,8,12,25

स्त्रोतः- भारत की जनगणना वर्ष 2011

3.5.6 कार्यशील जनसंख्या

वर्ष 2011 अनुसार शाजापुर नगर में कार्यशील जनसंख्या 22210 जिससे यह ज्ञात होता है कि नगर में विभिन्न कार्यकलापों एवं व्यवसायों में कितने व्यक्ति कार्यशील हैं । नगर में कार्य सहभागिता प्रतिशत 32.06 प्रतिशत है, जो नगर की आर्थिक स्थिति को दर्शाता है ।

कार्यशील जनसख्या

Work Participation

34-36

32-34

सारणी 3- सा-14

TOTAL WARD WARD

3

5,9,25

13

1,3,4,8,10,12,14,15,16,18,21,23,24

30-32

10

2,6,7,11,13,19,20,22,28,29

<30

3

17,26,27

स्त्रोतः- भारत की जनगणना वर्ष 2011

3.5.7 जनसंख्या घनत्व

शाजापुर नगर का सकल घनत्व 53 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है । नगर की वार्ड वार जनसंख्या घनत्व का विवरण सारणी में दर्शाया गया है ।

वार्ड वार जनसंख्या घनत्व

वार्ड

वार्ड का नाम

क्र.

2

1

1 महर्षि अरविंद वार्ड

पंडित प्रभागचंद शर्मा वार्ड 2

3

सुभाषचंद शर्मा वार्ड

4 डॉ. जाकिर हुसैन वार्ड

5 अब्दुलकलाम आजाद वार्ड

सारणी 3- सा-15

जनसंख्या घनत्व क्षेत्रफल (वर्ग कि.

वार्ड की जनसंख्या

मी. में)

4

5

3

97.88

37

3583

3599

37.98

95

40.21

2436

61

37.27

65

2426

77.11

52

3998 2603

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप) | 2035

563

4.02

2262

शिवाजी वार्ड

6

415

8.80

3652

सरदार पटेल वार्ड

7

258

9.86

2544

डॉ. अम्बेडकर वार्ड

8

401

5.54

2219

जवाहर मार्ग वार्ड

9

127

25.24

3201

10 महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड

434

3.39

1470

11

पं. बालकृष्ण शर्मा वार्ड

654

3.69

2413

12 महाराण प्रताप वार्ड

51

49.24

2490

13 विवेकानंद वार्ड

299

5.39

1614

र्चादमल राय वार्ड

14

192

10.43

2004

15 गुरूनानक देव वार्ड

409

2.35

961

हर- देव वार्ड

16

550

4.12

2265

तिलक वार्ड

17

404

3.70

1494

जिवाजीराव वार्ड

18

384

3.99

1533

महात्मागांधी वार्ड

19

459

3.91

1796

20 किशोर भाई द्विवेदी वार्ड

303

5.32

1612

कमला नेहरू वार्ड

21

193

10.88

2097

22

चित्रगुप्त वार्ड

317

2.85

903

शंकराव छाकरे

23

240

4.76

1141

पं. चन्द्रशेखर वार्ड

24

38

81.21

3111

25 पं.दीनदयाल उपाध्याय वार्ड

71

78.11

5558

26 राधास्वामी वार्ड

18

125.91

2270

27

कुशाभऊ ठाकरे वार्ड

7

432.19

2980

चिमनलाल जैन वार्ड 28

11

145.54

1631

श्री नरेश मेहता वार्ड 29

52

1320.89

69263

योग

स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011 एवं नगर पालिक परिषद शाजापुर (म.प्र.)

उपरोक्त सारणी में जनसंख्या घनत्व के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट है कि पुराने शहर एवं बाहरी आबादी में घनत्व के संदर्भ में काफी अंतर है । वार्ड क्रमांक 12 में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 654 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है । वार्ड क्रमांक 17 द्वितीय क्रम पर है यहां जनसंख्या घनत्व 550 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है तथा सबसे कम जनसंख्या का घनत्व वार्ड क्रमांक 28 में 7 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है । वार्डवार तुलनात्मक जनसंख्या घनत्व का विवरण सारणी 3 - सा -16 में दर्शाया गया है ।

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2604

A

Sha

Km

4

PlanningArea

SHAJAPUR

Legend

Low

High

2

Waterbody MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

RallwayLine

VillageBoundary

Bypass

Roads

NationalHighway

70-75

StateHighway

75-80

80-85

Source:CensusofIndia,2011 3.5WARDWISELITERACY

<70

>85

Literacy(Percent)

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale

District-Shajapur

0

ToBamori

ToGuna

ToAgra

GARWAL

NH-52

ToBerchha

BYPASS

Bharad ToE

ToMaksi

25MAGARIYA

To Dillod

ToDupada

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToMumbai 2605

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1

Shajapur

Km

PlanningArea

SHAJAPUR

Legend

Waterbody MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

RallwayLine

VillageBoundary

Bypass

NationalHighway

Roads

32-34

30-32

34-36

StateHighway

Source:CensusofIndia,2011 <30

3.6WARDWISEWORKPARTICIPATION

WorkParticipationRate(Percent)

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale

District-Shajapur

0

MOZALEZ

ToBamori

ToGuna

ToAgra

NH-52

ToBerchha

SANPKESA

BYPASS

ToBharad

RAD

ToMaksi

To Dillod

ToDupada

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToMumbal भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

2606

Shajapur

Km

PlanningArea

SHAJAPUR

Legend

Waterbody MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

100-200

RailwayLine

200-300

NationalHighway

300-400

Bypass

Roada

VillageBoundary

StateHighway

Source:CensusofIndia,2011 <100Low

>400High

PopulationDensity(Person/Hectare)

3.7WARDWISEPOPULATIONDENSITY

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale

District-Shajapur

0

232120 232040

23252

ToBamori

ToGuna

ToAgra

BARWAL

NH-62

ToBerchha

GOLITARHED

ANPKE

BYPASS

To Bharad

PURA

ToMaksi

To Dillod

MOOLIKHESA

Ca

ToDupada

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToMumbai

用 2607

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप) 2035

जनसंख्या घनत्व

सारणी 3-सा-16

TOTAL WARD

WARD

Population Density

>400

8

3,4,7,17,20,21,22,23

300-400

4

6,9,19,24

200-300

3

2,18,25

100-200

4

5,8,13,26

<100

10

1,10,11,12,14,15,16,27,28,29

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि शाजापुर नगर भिन्न-भिन्न जनसंख्या घनत्व से युक्त होने के कारण नियोजन योजना के प्रस्ताव ठोस एवं परिणामकारक हो , जिससे कि अत्यधिक घनत्व के क्षेत्रों का विकेन्द्रीकरण किया जा सके तथा आवश्यक सेवायें एवं अधोसंरचना कम घनत्व के क्षेत्रों में आगामी विकास हेतु उपलब्ध हो सके ।

3.6 जनसंख्या परिवर्तन

निम्न सारणी में नगर निवेश क्षेत्र की जनसंख्या एवं दशक वृद्धि दर्शायी गई है:-

जनसंख्या परिवर्तन

सारणी 3- सा-17

वर्ष

क्रं.

दशक वृद्धि दर

जनसंख्या (शाजापुर नगर पालिक क्षेत्र)

1        2                      3
1       1951                  13832                      6.81%
2       1961                  17317                     25.20%
3       1971                  25189                     45.46%
4       1981                  33969                     34.86%
5       1991                  42067                     23.84%
6      2001                   57829                     37.47%
7      2011                   79319                     37.16%

स्त्रोतः- भारत की जनगणना वर्ष 2011

नोट :- वर्ष 1951-1971 तक शाजापुर निवेश क्षेत्र का गठन नही हुआ था । शाजापुर निवेश क्षेत्र का प्रथम बार गठन वर्ष 1975 में किया गया था, अतः वर्ष 1981 से 2011 तक की जनसंख्या निवेश क्षेत्र कीहै ।

3.7 नगर के मुख्य कार्यकलाप

प्रमुख कार्यकेन्द्र:-

औद्योगिक केन्द्र, राज्य एंव केन्द्र सरकार के कार्यालय , रेल्वे , व्यापारिक , वाणिज्यिक , यातायात एंव परिवहनं , निर्माण व्यवसायिक सेवाएं आदि प्रभुख केन्द्र के अंतर्गत आते है । यह प्रमुख नियोक्ता 2608

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

[ भाग 1

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप) 2035

राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के साथ - साथ सार्वजनिक उद्यम, निजी उद्यम यातायात एंव सेवा क्षेत्र है ।

मुम्बई -आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं. 52 पर स्थित कलेक्टर कार्यालय , न्यायालय, कृषि उपज मण्डी तथा मध्य क्षेत्र के आस- पास स्थित शासकीय कार्यालय तथा वर्तमान नगर का वाणिज्यिक क्षेत्र , नगर के प्रमुख कार्य केन्द्र है

1. कार्यालय

शाजापुर जिला मुख्यालय के कारण नगर में जिला स्तर के सभी शासकीय एंव अर्द्धशासकीय कार्यालय एंव संस्थाए कार्यरत है । ए.बी. मार्ग पर ग्राम मूलीखेड़ा में नवीन प्रशासनिक परिसर स्थित है, जिसमें जिला न्यायालय एंव कलेक्टर कार्यालय स्थित है, कलेक्टर कार्यालय में पुलिस अधीक्षक एंव अन्य जिला कार्यालय स्थित है, इस परिसर में जिला पंचायत, निर्वाचन कार्यालय आदि प्रमुख कार्यालय स्थित है , ए.बी. मार्ग के दूसरी और ग्राम गिरवर में जेल, आई. टी. आई. , राजीव गांधी शिक्षा मिशन आदि कार्यालय स्थित है, कुछ शासकीय कार्यालय नगर के मध्य क्षेत्र में स्थित है, इन कार्यालयों को असंगत भूमि उपयोग में शामिल किया जाकर नवीन प्रशासकीय परिसर में स्थानांतरित किया जाना आवश्यक है ।

2. औद्योगिक:-

शाजापुर जिला कृषि प्रधान है । शाजापुर, मक्सी, शुजालपुर, अकोदिया जो रेलवे मार्ग एंव शाजापुर, मक्सी, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रं. 52 पर स्थित होने से देश के प्रमुख नगरों से जुड़े रहने के बावजूद भी औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, वर्तमान में औद्योगिक विकास की गति की अपेक्षा, स्थापित अधिकांश उद्योग बंद हो चुके है । अतः औद्योगिक विकास हेतु समस्त आधारभूत सुविधांए उपलब्ध कराते हुये इस और विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है ।

3. वाणिज्यिक

शाजापुर नगर यातायात की दृष्टि से आस -पास से सभी बड़े नगरों से रेल एंव सड़क मार्ग से जुड़ा है । राष्ट्रीय राजमार्ग क्र. 52 तथा रेल्वे लाईन पर स्थित होने के बाद भी व्यापारिक एंव वाणिज्यिक गतिविधियां बहुत कम है । यहाँ अनाज के अतिरिक्त कोई अन्य वस्तु का थोक व्यापार नही होता उसका मुख्य कारण यहाँ की मुख्य गतिविधि कृषि एंव कृषि उपज ही है ।

नगरीय विस्तार

3.8

शाजापुर निवेश क्षेत्र का नगरीय विस्तार क्रम, अलग - अलग तिथियों पर सुदूर संवेदन प्रणाली के माध्यम से एकत्रित जानकारी के आधार पर किया गया है । मानचित्र में नगर का प्राकृतिक विकास क्रम एवं दिशा स्पष्ट है । प्राकृति विस्तार समय एवं क्षेत्रफल सारणी में स्पष्ट है । सारणी से यह स्पष्ट होता है कि, नगर विकास / विस्तार का क्रम वर्ष 2003 में 544.0 हेक्टेयर तथा उसके पश्चात् वर्ष 2021 तक लगभग 239.94 हेक्टेयर हुआ है ।

2609

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

शाजापुर बिकास योजना (प्रारूप) 2035

नगरीय विस्तार एवं क्षेत्रफल

नगरीय विस्तार क्र.

2 1

2003 तक 1

2003-2021 2

कुल

3.9 गंदी बस्ती एवं झुग्गी- झोपड़ी क्षेत्र सारणी 3-सा-18

क्षेत्रफल (हे.में. )

3

544.0

213.79

757.79

नगर पालिक परिषद शाजापुर से प्राप्त जानकारी अनुसार शाजापुर नगर के विभिन्न वार्डों में 19 गन्दी बस्तीयों में लगभग 5316 आवास स्थित है ।

3.10 योजना कालावधि

नगर विकास एक निरन्तर चलने वाली प्रक्रिया है, लेकिन नगर विकास की नितियाँ एवं दिशा निर्धारण हेतु योजना की कालावधि निर्धारित की जाना आवश्यक है, ताकि निश्चित समय- सीमा के आधार पर जनसंख्या एवं उसकी आवश्यकता का पूर्ण आंकलन किया जा सके ।

इस विकास योजना की कालावधि 2035 तक निर्धारित की गई है । विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं नगरीय अधोसंरचना के प्रस्ताव जैसे मार्ग , जल प्रदाय आदि विकास योजना की कालावधि के बाद के विकास के लिये भी आधार भूत संरचना के रूप में उपयोगी रहेंगे । अतः शाजापुर विकास योजना से प्रस्ताव कालावधि समाप्त हो जाने के उपरान्त भी विकास योजना के पुनः पुनर्विलोकन एवं उपांतरण होने तक अथवा इस विकास योजना प्रस्तावों के संतृप्त होने तक प्रभावशील होंगे ।

3.11 अनुमानित जनसंख्या

वर्ष 2035 की भावी जनसंख्या का आकलन करने हेतु वर्ष 1951 से 2011 तक की जनगणना की जानकारी एकत्र कर निम्नलिखित सांख्यिकी पद्धति के आधार पर भावी जनसंख्या का आकलन किया गया है

1. वृद्धिशील वृद्धि पद्धति (Incremental Increase Method )

2. अंकगणितीय प्रगति पद्धति (Arithmetic Progression Method )

3. ज्यामितीय वृद्धि पद्धति (Geometrical Progression Method )

4. घातांकीय पद्धति (Exponential Progression Method )

विगत दशकीय वृद्धि दर के आंकडों से यह स्पष्ट है कि शाजापुर नगर की जनसंख्या वृद्धि दर वर्ष 1951 में 6.81 प्रतिशत , 1961 में 25.20 प्रतिशत, वर्ष 1971 में 45.46 प्रतिशत, 1981 में 34.86 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2610

[ भाग 1

2035 शाजापुर विकास योजना (प्रारूप )

प्रतिशत, 1991 में 23.84 प्रतिशत, 2001 में 37.47 प्रतिशत व 2011 में 37.16 प्रतिशत रही है । उक्त स्थिति में विगत दशकों में नगर की असमान जनसंख्या वृद्धि दर को देखते हुये उपरोक्त उल्लेखित पद्धतियों से वर्ष 2035 की जनसंख्या अनुमानित की गई है ।

अनुमानित जनसंख्या ( Population Projection)

Year

S. No.

सारणी 3- सा-19

Growth Rate Population

1          2               3                   4
1        1951            13832               6.81%
2        1961            17317              25.20%
3        1971            25189              45.46%
4        1981            33969              34.86%
5        1991            42067              23.84%
6        2001             57829              37.47%
7        2011            79319               37.16%

Growth Rate

Growth Rate

45.46%

25.20%

6.81%

1961

1971 1951

37.16%

37.47%

34.86%

23.84%

2011

2001

1991

1981

3.11.1 नगरीय क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या

शाजापुर नगर की दशकीय वृद्धि के आधार पर वर्ष 2021 , 2031 एवं 2035 की जनसंख्या का अंकलन कर नियमानुसार गणितिय पद्धितयों से किया गया है, जिसे निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया है ।

2611

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप) 2035

नगरीय क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या

सारणी 3- सा-20

POPULATION DATA FOR TOWN SHAJAPUR ( URBAN)

Sr. No.

Year

Population

Decadal Growth Rate

Decadal

Increse(X)

1    1951         13832
2    1961         17317
3    1971         25189
4    1981         33969
5    1991         42067
6    2001         57829
7    2011         79319
     Average

Incremental Increse(Y)

                                6.81%
 3485                          25.20%
 7872        4387              45.46%
 8780         908              34.86%
 8098         -682             23.84%
15762        7664              37.47%
21490        5728              37.16%
10915        3601              34.00%

Population Projection by Incremental Increase Method

Pn=Po + nx+ n * ( n +1/2 *y )
Pn= Population of the year to be projected
Po= Population of the base year
n= number of decad

X= Avg . decadal increase

Y= Avg. Incremental increase

Population of 2021                   93835
Population of 2031                  111951
Population of 2035                  120206
Population of 2041                  133669

Population Projection by Arthmatic Progression Method

Pn=Po+nx

90234 Population of 2021

101148 Population of 2031

105514 Population of 2035

112063 Population of 2041

Population Projection by Geomatrical Method

Pn= Po (1 + r/ 100 ) ^ n                            Population of 2021                   105607
r-Geometrical Mean                                  Population of 2031                   140607
0.33                                                Population of 2035                   157664
0.17                                                Population of 2041                   187207

Population Projection by Exponatial Method

Pt=PO*e^kt                                       Population of 2021                  108917
                                                 Population of 2031                 149559
                                                 Population of 2035                 169785
                                                 Population of 2041                 205367

2612

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[ भाग 1

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप ) 2035

3.11.2शाजापुर निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या

कमाक

जनसंख्या अनुमानित पद्धति

1

2

1

वृद्धिशील वृद्धि पद्धति (Incremental Increase Method)

2

अंकगणित वृद्धि पद्धति (Arithmetic Progression Method )

3

ज्यामितिय वृद्धि पद्धति (Geometric Progression Method)

4

घातांकीय वृद्धि पद्धति (Exponential Increase Method)

सारणी 3- सा-21

2021

2041 2031 2035

5

3

4

6

93835

120206

111951

133669

105514

101148

112063 90234

105607

140607 157664 187207

205367 108917 149559 169785

शाजापुर विकास योजना 2035 के लिए कुल जनसंख्या का आंकलन चार गणितीय पद्धति अनुसार किया गया है । इसमें ज्यामिति वृद्धि पद्धति के अनुसार वर्ष 2035 हेतु 1.60 लाख अनुमानित जनसंख्या आंकलित की गई है ।

उपरोक्त चारों पद्धतियों के माध्यम से वर्ष 2035 तक आंकलित जनसंख्या को ग्राफके माध्यम से चित्रण निम्नानुसार है ।

Population Projection for Dewas

(Urban+Rural )

250000

200000

150000

100000

50000

0

2031

2021

-Incremental Increase Method

2041

2035

--Arithmetic Progression Method

Exponential Increase Method

Geometric Progression Method 2613

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप) 2035

विकास योजना तैयार किए जाने हेतु योजनाकाल का निर्धारण एवं योजना काल के लिये अनुमानित जनसंख्या का आकलन किया जाता है, ताकि योजनाकाल में विकास हेतु जनसंख्या के आधार पर नगरीय उपयोग हेतु आवश्यक भूमि का आकलन कर भूमि उपयोग प्रस्तावित किये जा सके । नगर की विकास योजना 2031 का पुनर्विलोकन हेतु योजनाकाल 2035 तक का निर्धारण किया गया है । विकास योजना 2035 के लिये जनसंख्या वृद्धि के आकलन हेतु उपरोक्त चारों पद्धतियों में से ज्यामति पद्धति के आधार पर वर्ष 2035 की जनसंख्या लगभग 1.60 लाख प्रक्षेपित की गई है ।

3.12 आवासीय ईकाईयों की कमी एवं भावी आवश्यक्ता

3.12.1 आवासों की कमी

नगर पालिक परिषद शाजापुर से प्राप्त जानकरी के अनुसार शाजापुर नगर पालिक परिषद क्षेत्र अतंर्गत 105607 जनसंख्या 18033 आवासों में निवासरत है, जो प्रति आवास निवासीत व्यक्तियों की औसत संख्या 5.85 आती है । प्रत्येक परिवार को एक स्वतंत्र आवास की आवश्यकता 5.0 के मान से 3090 आवासों की कमी परिलक्षित होती है ।

नगर के 19 गंदी बस्ती में लगभग 5316 आवास स्थित है जिसमें 22164 व्यक्ति निवासरत है । औसत परिवार के आधार पर 3789 झुग्गियों का अनुमान लगाया जा सकता है, जिसमें 30 प्रतिशत आवासों के पुनर्निमाण की आवश्यकता की परिकल्पना करने पर 1136 से 1140 है । उक्त के * आधार पर वर्तमान में आवासों की कमी का आंकलन निम्न सारणी में किया गया है ।

उक्त के आधार पर वर्तमान में आवासों की कमी का आंकलन निम्न सारणी में दर्शाया गया है:-

आवासों की कमी

सारणी 3- सा-22

रहवासी इकाई आवासों की कमी

विवरण

क.

कुल

पुर्नस्थापना का प्रतिशत

4

5

3

2

1

वर्ष 2021 तक के आवासों की कमी

3090 (परिकल्पित कुल उपलब्ध इकाईयों का 10 प्रतिशत)

1140

30

3789

गंदी बस्ती, जीर्ण-शीर्ण एवं कच्चे आवास

4230

योग

उपरोक्तानुसार वर्तमान में शाजापुर निवेश क्षेत्र में लगभग 4230 आवासों की कमी का आंकलन किया गया है तथा वर्ष 2035 की अनुमानित अतिरिक्त जनसंख्या के लिये आवासों की आवश्यक्ता निम्न सारणी में दर्शायी गयी है ।

2614

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप ) 2035

3.12.2 अनुमानित आवास आवश्यकता

जनगणना 2011 के आधार पर निवेश क्षेत्र की जनसंख्या के अनुपात में एवं परिवार का औसत आकार के आधार पर वर्ष 2035 तक की अनुमानित जनसंख्या 1.60 लाख एवं परिवार का औसत आकार 5 व्यक्ति प्रति परिवार मानते हुये वर्ष 2035 तक के लिये आवासीय इकाईयों की आवश्यकता का आंकलन किया गया है, जो कि सारणी क्रमांक 3 - सा-23 में दर्शाया गया हैः-

अनुमानित परिवार एवं आवास आवश्यकता-2035

सारणी 3- सा- 23

क्र.

विवरण

आवासीय इकाईयों की आवश्यकता 2035

3

2

1

1.60

1 जनसंख्या (लाख में) नगर पालिका क्षेत्र + बाह्य वृद्धि क्षेत्र

0.60

2 अतिरिक्त जनसंख्या वर्ष 2035 तक

5

3

वर्ष 2021 से वर्ष 2035 के लिये औसत परिवार का अनुमानित आकार

12000

4 अतिरिक्त परिवार

10800

5

वर्ष 2035 में 90 प्रतिशत परिवारों की आवास आवश्यकता (लगभग)

4230

6 कमी को सम्मिलित करते हुए आवास आवश्यकता

309

7

निवास योग्य रहवासी इकाईयों की प्रतिवर्ष एक प्रतिशत की दर से पुनर्स्थापना (3090 मकान)

15339

8

वर्ष 2021 की आवासों की कमी को सम्मिलित करते हुए कुल आवास आवश्यकता

उपरोक्त आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु वर्ष 2035 की आवासीय भू- उपयोगिता दर 4.72 हेक्टेयर प्रति हजार व्यक्ति लेते हुए लगभग 467.4 हेक्टेयर भूमि की आवश्यकता होगी ।

3.12.3 आवासों का प्रकार

वर्ष 2035 की अनुमानित आवास आवश्यकता लगभग 15339 होगी , जो समाज के सभी आय वर्ग को समाहित करेगी । यह प्रासंगिक है कि अनौपचारिक वर्ग, मध्यम आय वर्ग एवं उच्च आय वर्ग के परिप्रेक्ष्य में आवास आवश्यकता को विभक्त किया जावें । अतः आय वर्ग अनुसार अनुमानित आवास का विवरण निम्न सारणी क्रमांक 3 - सा -24 में दिया गया है :-

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

2615

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप) 2035

आय समूह अनुसार आवासीय ईकाईयों की आवश्यकता-2035

क्र.

विवरण

1

2

1 आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग 2 निम्न आय वर्ग

3 मध्यम आय वर्ग

4 उच्च आय वर्ग

योग

3.13 भौतिक अधोसंरचना

सारणी 3- सा- 24

आवासीय इकाईयों की आवश्यकता

संख्या

प्रतिशत

3

40

6135

30

4602

25

3835

5

767

100

15339

3.13.1 भौतिक अधोसंरचना की दूरगामी परियोजनाएं

भौतिक अधोसंरचना के विकास हेतु आवश्यक है, कि विस्तृत योजना एवं वाछित मापदण्डों की उपलब्धता के साथ विकास योजना काल में कियान्वयन हेतु दीर्घकालिन योजनाएं तैयार की जावे । उक्त योजना संबधित विभागों / संस्थाओं द्वारा विकास योजना के परिपेक्ष्य में अर्थात जल प्रदाय जल - मल निकास प्रणाली का कार्य लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग द्वारा नगर पालिक निगम के समन्वय के साथ तैयार किया जाना आवश्यक है ।

3.13.2 जल प्रदाय

शाजापुर नगर का प्रमुख जल स्तोत , नगर से लगभग 4 कि.मी दूरी पर स्थित चीलर नदी पर निर्मित बांध से प्रतिदिन 11.50 एम.एल.डी. जल प्रदाय प्रतिदिन किया जाता है, यह बांध क्षमता अनुसार सिंचाई की आवश्यकता पूर्ति के साथ शाजापुर नगर को पीने के पानी को पूर्ति भी करता है ।

3.13.3 अपशिष्ट जल प्रवाह

अपशिष्ट जल प्रवाह की दर जन - सामान्य को प्रदाय की गई जल की दर तथा भू- जल रिसावों की दर पर निर्भर करती है । सामान्य व्यवहार के अनुसार अनुमानतः जल उपभोग का 80 प्रतिशत अपशिष्ट जल प्रवाह में परिवर्तित होता है । सामान्यतः अधिकांश क्षेत्र में पाईप लाईनों का स्तर भूमि जल स्तर के ऊपर होना प्रस्तावित है और इसलिए भूमि जल रिसाव को अनदेखा कर दिया जाता है । भूमि जल रिसाव के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट वैज्ञानिक तथा तकनिकी अध्ययन अनुसार तैयार किया जाना प्रस्तावित है , जिससे जल संसाधन का अधिकतम संरक्षण किया जा सके ।

3.13.4 जल मल निकासी

शाजापुर नगर में ग्राम मुरादपुरा में एक जल अपशिष्ट प्रबंधन निर्माणाधीन है । विभिन्न क्षेत्रों में जल मल निकास तंत्र सेप्टीक टेंकों द्वारा किया जाता है । नगर की भूमि के भौतिक स्वरूप को [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2616

2035

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप)

दृष्टिगत रखते हुए विभिन्न क्षेत्रों के लिए प्रथक - प्रथक जल - मल विसर्जन प्रणाली को क्रियान्वित करना अत्यंत आवश्यक है ।

3.13.5 वर्षा जल निकासी

वर्षाकाल में जल प्रवाह एंव नगर का निस्तार जल , नगर के मध्य स्थित चीलर नदी में आता है , नगर एंव उससे लगे क्षेत्र का ढलान नदी की और होने के कारण वर्षा का पानी भूमिगत अथवा खुले नालों के माध्यम से नदी में मिल जाता है , इसके अतिरिक्त कसाई बाड़ा, काछीबाड़ा नाला, सोमवारिया नाले के माध्यम से वर्षा का पानी एंव गंदा पानी नदी में जाता है ।

3.13.6 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

वर्तमान में नगर में ठोस अवशिष्ट को व्यवस्थित रूप से विसर्जित करने हेतु कोई प्रणाली / व्यवस्था कार्यरत नही है, साथ ही कचरा डालने हेतु कोई विशिष्ट स्थल (ट्रेचिगं ग्राउण्ड) नही है, जिस स्थल का उपयोग किया जाता है , वह स्थान उचित नही है, वायु का प्रवाह (उत्तर से दक्षिण) नगर की और होने के कारण वातावरण प्रदूषित होता है, इस हेतु ट्रैचिंग ग्राउण्ड उचित स्थल पर स्थानांतरित करना आवश्यक है तथा दीर्घकालीन व्यवस्था के रूप में आधुनिक प्रबंधन की योजना क्रियान्वित करनी होगी , ताकि ठोस अवशिष्ट का उपयोग खाद के रूप में कृषि/ फलोद्यान / वनस्पति उद्यान , नर्सरी में किया जा सके ।

3.13.7 विद्युत प्रदाय

वर्ष 2022 में प्रयोजन के आधार पर वर्गवार विद्युत कनेक्शन एवं विद्युत की खपत को लघु तनाव एवं उच्च तनाव वर्गीकृत कर निम्नलिखित सारणी में दर्शाया गया हैः-

विद्युत प्रदाय

सारणी 3- सा-25

Total Consumption (mkwh)

Total Electricty Demand (MW)

Total electricity Supply

Distance (k.m.)

Sourceof power

3872.688

45km

33/11

29(mw)

26(mw)

स्त्रोतः- म.प्र.पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण

Total

Commercial

Industrial Agricultural Others

Residential

Type

51

40

18546

120

3371

14964

No. of Electric Connections

3872686

216594

89250

938820

2628022

ElectricConsumption (kwh)

Source: E.E.MPEB (M.P. ) Shajapur curcle

3.14 सामाजिक अधोसंरचना

3.14.1 शासकीय कार्यालय

शाजापुर नगर जिला मुख्यालय होकर नगर में लगभग सभी विभागों के जिला कार्यालय स्थापित हैं ।

2617

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

2035

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप ) |

3.14.2 सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताएं सामाजिक अधोसंरचना का विश्लेषण यू.आर.डी.पी.एफ.आई. ( URDPFI ) के मानकों के अनुसार शैक्षणिक स्वास्थ्य एवं अन्य सुविधाओं की वर्तमान स्थिति की तुलना मानकों के अनुसार वर्तमान आवश्यकता तथा भावी आवश्यकता का आकलन किया गया है ।

3.14.3 शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य गतिविधियां

शैक्षणिक गतिविधियाँ

सारणी 3- सा-26

Colleges

Primary Middle Secondary

Type of Institutions

Senior Secondary General Medical Engineering Law ITI Polytecnic Vocational 26

00 15

00

01

00

04

06

00

01 01

No. of Govt.

00

02 05

02

00

00

01 22

18

22

03

No. of Private

00

02 31

Total

33

02

09

00

02 23 01

26

स्त्रोतः- उच्च शिक्षा एवं जिला शिक्षा अधिकारी शाजापुर तथा के.पी. कॉलेज शाजापुर

3.14.4 स्वास्थ्य गतिविधियाँ

नगर में उपलब्ध अच्छी स्वास्थ्य सेवाऐं नगर एवं क्षेत्रीय आवश्यकताओं की पूर्ति करती है । वर्तमान में नगर में एक शासकीय मुख्य चिकित्सालय के अतिरिक्त नगर मे 1 आयुर्वेदिक चिकित्सालय 2 शासकीय प्राथमिक स्वास्थय केन्द्र है । शहर के विभिन्न क्षेत्रों में स्थित निजी नर्सिंग होम आदि भी स्वास्थ्य सेवाऐं उपलब्ध कराते है । यहां विशेषीकृत स्वास्थ्य सुविधाओं की आवश्यकता है ।

3.14.5 श्मशान घाट एवं कब्रिस्तान

नगर में वर्तमान में जो श्मशान एवं कब्रिस्तान विद्यमान है , जिन्हें यथावत नियोजन में समाहित किया गया है । नगर के जनसंख्या एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए नये श्मशान एवं कब्रिस्तान , कृषि उपयोग के अन्तर्गत अनुज्ञेय होंगे , किन्तु इनके स्थालों का चयन जन सामान्य की मांग पर कलेक्टर एवं स्थानीय संस्था की सहमति से किया जावेगा ।

3.14.6 अग्निशमन सेवा केन्द्र

वर्तमान में नगर में 01 अग्निशमन केन्द्र एबी मार्ग पर नगर पालिका के वाटरवर्क्स कम्पाउण्ड में स्थित है । नगर के विभिन्न परिक्षेत्रों की गतिविधियों से संबंधित योजना बनाते समय प्रत्येक क्षेत्र के लिए सुगम अग्निशमन पहुंच सेवाओं को उपलब्ध कराने हेतु विचार किया जाना आवश्यक है ।

3.14.7 सी.एन.जी. गैस वितरण केन्द्र वर्तमान में शाजापुर नगर में खाना बनाने के लिए एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर का उपयोग किया जाता है नगर में वाहनों हेतु ए.बी. मार्ग पर में सी.एन.जी. गैस वितरण केन्द्र संचालित है ।

-0- भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2618

2035

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप)

अध्याय-4

विकास योजना प्रस्ताव-2035

विकास योजना 2021 प्रस्तावित जनसंख्या 1.30 लाख हेतु दिनांक 26.04.006 से प्रभावशील की गई थी । अमृत योजना के अंतर्गत शाजापुर विकास योजना को जीआईएस पद्धती के आधार पर तैयार करने का लक्ष्य रखा गया है । अतः नगर के सुनियोजित विकास हेतु विकास योजना 2021 का पुनर्विलोकन किया जाकर वर्ष 2035 के लिए अनुमानित जनसंख्या 1.60 लाख हेतु तैयार की जा रही है । जिसमें वर्तमान विकसित क्षेत्र को समाहित कर नवीन प्रस्ताव दिये गये हैं , जो नगर के विकास के साथ नगरीय जीवन स्तर के उन्नयन एवं आर्थिक विकास हेतु उपयोगी होंगे ।

4.1 विकास योजना-2021 का पुनर्विलोकन

निवेश क्षेत्र की वर्ष 2021 की आंकलित जनसंख्या के आधार पर वर्तमान भूमि उपयोग का पूर्व अध्याय में विश्लेषण कर वर्ष 2035 के लिए विभिन्न उपयोगों के अंतर्गत आवश्यक भूमि उपयोग का आंकलन किया गया है । वर्ष 2001 में दशकीय जनसंख्या दर 37.47 प्रतिशत है एवं वर्ष 2011 में दशकीय जनसंख्या दर 37.16 प्रतिशत है । इसी प्रकार वर्ष 2021 के लिए (नगरीय ग्रामीण) अनुमानित जनसंख्या 1.05 लाख (दशकीय जनसंख्या दर 33.01 प्रतिशत) आंकलित की गई है । वर्ष 2031 के लिए 1.40 लाख (दशकीय जनसंख्या दर 33.14 प्रतिशत) आंकलित की गई है ।तद्नुसार वर्ष 2035 के लिए निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या 1.60 लाख हेतु पुनर्विलोकन किया जाना प्रस्तावित है ।

4.2 नियोजन अवधारणा

शाजापुर का वर्तमान भौतिक स्वरूप एवं आकार नगर में स्थित तालाब , पहाड़ियों पर आधारित है । भौतिक बंधनों के कारण नगर का वर्तमान स्वरूप निम्न क्षेत्रों में हो रहे विकास पर आधारित है ।

1. मध्य क्षेत्र

2. एबी रोड

3. बेरछा रोड

4. दुपाडा रोड़

वर्तमान में हो रहे विकास की दिशा को दृष्टिगत रखते हुए नगर की भावी विकास एवं स्वरूप का निर्धारण किया गया है । नगर के मध्य क्षेत्र में स्थित वाणिज्यिक एवं आवासीय दबाव को कम करने के लिए विभिन्न मुख्य मार्गों को वाणिज्यिक मार्ग तथा मिश्रित उपयोग प्रस्तावित किया गया है ताकि मध्य क्षेत्र में इन गतिविधियों का विकेन्द्रीकरण किया जा सके । यातायात को सुगम एवं व्यवस्थित बनाने के लिए बेरछा रोड से सीधे टुकराना जोड (बायपास जंक्शन) तक तथा चीलर बांध से सीधे एबी रोड (बायपास जंक्शन) तक रिंग रोड प्रस्तावित किया गया है । निवेश क्षेत्र के अंतर्गत 2619

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

2035

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप) |

नालों जलाशयों के किनारे वृक्षारोपण तथा भूमि का समूचित तर्क संगत उपयोग प्रस्तावित किया गया है।

4.3 वर्तमान भूमि उपयोग विश्लेषण एवं नगर विकास हेतु आवश्यक क्षेत्रफल

जनसंख्या आंकलन के अनुसार वर्ष 2035 तक शाजापुर निवेश क्षेत्र (नगरीय ग्रामीण) की भावी जनसंख्या 1.60 लाख आंकलित की गई है । विकास योजना 2021 में 1.30 लाख जनसंख्या अनुमानित कर विभिन्न भू- उपयोगों हेतु 1249.0 हेक्टेयर भूमि आरक्षित की गई थी । जिसके आधार पर सकल घनत्व 104 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर होता है । मानक भू- उपयोगिता दर, भूमि की आवश्यकता प्रति 1000 व्यक्ति के लिये 9.61 हेक्टेयर के आधार पर अनुमानित कर भूमि उपयोग आरक्षित किये गये थे । निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग , अद्यतन वर्ष 2021 में किया गया है । वर्ष 2021 की जनसंख्या 1.05 लाख प्रक्षेपित करते हुए भूमि उपयोग दर के आधार पर वर्ष 2021 में वर्तमान भूमि उपयोग की अद्यतन स्थिति सारणी क्रमांक 4 - सा -1 में दर्शायी गयी है ।

वर्तमान भूमि उपयोग विश्लेषण

सारणी 4- सा -1

शेष रिक्त

(2021 )

वर्तमान विकसित क्षेत्र

विकास योजना 2021 में प्रस्तावित क्षेत्र हेक्टेयर में

क्र

भूमि उपयोग

प्रतिशत प्रतिशत उपयोगिता भूमि दर

भूमि (क्षेत्रफल हेक्टेयर में) भूमि दर उपयोगिता

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

4

2

3

41.87

523.00

1

आवासीय

50.50 4.04 2

वाणिज्यिक

3

मिश्रित

128.00 10.25 4

औद्योगिक

13.85 5

173.00

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सार्वजनिक उपयोगिताएं और सुविधाएं

10.05

125.50

6 आमोद-प्रमोद

19.94 7

249.00

यातायात एवं परिवहन

1249.0

100.00

योग

(हेक्टेयर क्षेत्रफल में)

9 5

8

6

7

235.25

2.88

287.75

4.02

37.97

21.42

0.29

0.39

29.08 3.84

0.24

-23.66

3.12

23.66

0.51

76.55

6.79

51.45

0.98

112.92

1.41

31.52 18.67

1.33

28.56

72.84

0.53

6.95

52.66

0.97

22.66

1.72

77.29 171.71

1.92

7.58

100.00

491.27 9.61

757.79

स्त्रोत : - मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश का सर्वेक्षण ।

भाग 1 2620

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप) | 2035

4.3.1 विकास योजना में भावी विकास हेतु अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता

विकसित क्षेत्र में आवासीय , वाणिज्यिक, मिश्रित, सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक, सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं , आमोद -प्रमोद एवं यातायात एवं परिवहन शामिल है । इसमें रिक्त भूमि, जलाशय , वन क्षेत्र, ग्रामीण निर्मित क्षेत्र, एवं कृषि भूमि सम्मिलित नही है ।

यू.आर.डी.पी.एफ.आई. मानक अनुसार मध्यम श्रेणी के नगरों के लिये 125 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर जनसंख्या घनत्व अनुशांसित है । नगर की प्राकृतिक संरचना एवं विकास की प्रवृति के कारण इस नगर में कम एवं मध्यम ऊंचाई के भवन ही निर्मित है । भवनों की वर्तमान प्रकृति एवं उपरोक्त तालिका अनुसार यदि विभिन्न भू- उपयोग परिक्षेत्रों में उल्लेखित भूमि उपयोग हेतु भूमि आरक्षित की जाती है तो सकल आवासीय घनत्व 91 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर प्राप्त होगा , जो अनुशंसित घनत्व के अनुसार है । निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित उपयोगों के लिये भूमि का चयन करने हेतु समन्वित भूमि में उपयुक्तता विश्लेषण किया गया है ।

4.4 प्रस्तावित भूमि उपयोग 2035

विकास योजना 2021 में विभिन्न भूमि उपयोगों के अंतर्गत भूमि उपयोगिता दर 9.61 हेक्टर प्रति 1000 व्यक्ति प्रस्तावित की गई थी । वर्ष 2021 के विकसित क्षेत्र के आधार पर भूमि उपयोग दर का विश्लेषण 4 - सा -2 में किया गया है । विश्लेषण के आधार पर कुल भूमि उपयोग दर प्रति 1000 व्यक्ति 7.58 हेक्टेयर प्राप्त होती है । तालिका में पृथक - पृथक भूमि उपयोग के अंतर्गत विश्लेषण भी दर्शाया गया है । भूमि उपयोगिता दर 10.97 के आधार पर वर्ष 2035 की जनसंख्या के लिये आवश्यक क्षेत्रफल तथा विभिन्न भूमि उपयोगों के अंतर्गत शेष भूमि के आधार पर भूमि उपयोग प्रस्तावित किये गये है । विभिन्न भूमि उपयोगों के अंतर्गत आवश्यक भूमि के अतिरिक्त मिश्रित उपयोग भी प्रस्तावित किया गया है । इसका मुख्य उद्देश्य प्रमुख मार्गो पर विभिन्न गतिविधियां जैसे वाणिज्यिक / आवासीय / सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक जो नगर विकास में सहायक हो उनको गति देना है ।

2621

मध्यप्रदेश

पत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

राजपत्र

भाग 1 ]

PUF2

PUP3

PUF1

PUF10

58

Shajapur

PlanningArea

Km

3

प्रासनिकपी/शिकीऔर

सामाव

सार्वजनिकएवंअर्थसार्वजनिक

स्मशान/कसिंचन

औद्योगिक

आवासीय सामान्यश्रावासीय

जलाशय

मिश्रितउपयोग

निवेशक्षेत्र

विद्युतउपकेन्द्र

नाला/नहर

परिमहन

नदी

झील/तालाब/जलाशय

सार्वजनिकसेवाएंएवं सुविधाएं

रेल्वेलाईन

सीभाएं नगरपालिकनिगम

जलशोधनसंयंत्र मलशोधकसंयंत्र

आमोदप्रमोद

SHAJAPUR

Legend

CARCH RCH

4.1EXISTINGLANDUSE

TRANSPORTATION

RECREATIONAL

WATERBODIES

CREMATORIUM/GRAVEYARD

RESIDENTIAL

BOUNDARIES

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST.Bhopal COMMERCIAL

MUNICIPALCORPORATION

INDUSTRIAL

PLANNINGAREA

FACILITIES

GENERALRESIDENTIAL,

ELECTRICSUBSTATION

GENERAL

VILLAGE

STADIUM

GENERALINDUSTRIES

SEWAGETREATMENTPLANT

RAILWAYSTATION RAILWAYLINE

HEALTHSOCIALCULTURAL INSTITUTIONALACTIVITIES

MIXEDLANDUSE

ROADS

LAKES/PONDSRESERVOIRS NALLAHCANAL

MANDI

WATERTREATMENTPLANT

RIVER

PUBLICINSTITUTIONSAND

PARK

PUBLICUTILITIES&

PUBLIC&SEMIPUBLIC

BUSSTAND

Scale

Source:WorldView-II,2018SatelliteData&GroundVerification

District-Shajapur

0

ToBamori

ToLahori

ToGuna

ToAgra

SADIAL

ToBerchha

ToBharad

-ToMaksi

ToDillod

epeding of

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToMumbai

719 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2622

वर्ष 2035 के लिए भूमि उपयोग विवरण

सारणी 4-सा-2

वर्तमान विकसित क्षेत्र (2021)

क्र भूमि उपयोग

विकास योजना 2021 में प्रस्तावित क्षेत्र हेक्टेयर में

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

3

2

1

523.00 287.75 आवासीय

1

33.66 2

मिश्रित

50.50

29.08 वाणिज्यिक

3

128.00 51.45 औद्योगिक

4

सार्वजनिक/ अर्द्धसार्वजनिक

112.92

173.00

5

28.56 सार्वजनिक उपयोगिता एवं सुविधाएं

52.66

125.50

6 आमोद-प्रमोद

171.71

249.00

7

यातायात एवं परिवहन

1249.0 757.79 योग

नोट:-

प्रस्तावित विकसित क्षेत्र (2035) (वर्तमान विकसित क्षेत्र सहित)

प्रतिशत

प्रतिशत

भूमि उपयोगिता दर

प्रस्तावित भूमि उपयोगिता दर

वर्तमान + प्रस्तावित क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

9

8

7

6

5

5.36

42.16

857.6

2.88

37.97

1.01

7.93

161.37

0.24

3.12

0.40

3.13

63.68

0.29

3.84

6.33

0.81

128.80

0.51

6.79

1.23

9.65

196.20

1.41

18.97

1.23

9.69

197.16

0.53

6.95

2.68

21.10

429.20

1.72

22.66

12.71

100.00

2034.01

7.58

100

1. आवासीय उपयोग के अंत्तर्गत वर्ष 2035 हेतु प्रस्तावित आबासीय वर्ष 2021 मे प्रस्तावित क्षेत्र की तुलना में कम किया गया है, जिसका मुख्य कारण प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र के मिश्रित उपयोग में समानुपात में प्रस्तावित किया जाना हैं ।

2. वर्तमान भूमि उपयोगिता दर निवेश क्षेत्र की वर्ष 2021 की प्रक्षेपित जनसंख्या 1.05 लाख के आधार पर आंकलित की गई है ।

3. प्रस्तावित भूमि आवंटन दर वर्ष 2035 की प्रक्षेपित जनसंख्या 1.6 लाख के आधार पर आंकलित की गई हैं ।

4. उपरोक्त सारणी में दर्शित वर्तमान भूमि उपयोगिता दर 7.58 प्रति हजार व्यक्ति जनसंख्या की तुलना में वर्ष 2035 के लिये 12.71 हेक्टेयर प्रति हजार जनसंख्या की दर से भू-आवंटन प्रस्तावित किया गया है ।

5. प्रस्तावित भूमि उपयोग के आधार पर नगर का औसत सकल घनत्व लगभग 79 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर तथा औसत आवासीय घनत्व 190 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर आता है ।

2623

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप) 2035

विकास योजना 2035 में विकास योजना 2021 की मूल अवधारण वर्तमान विकसित क्षेत्र की प्रवृत्ति एवं प्रकार इत्यादि को ध्यान में रखते हुए अनुमानित भावी जनसंख्या को समायोजित करने के उद्देश्य से भू- उपयोग आधारित नियोजन प्रस्तावों को उपरोक्त सारणी में दर्शाये अनुसार सकल वास्तविक क्षेत्रफल के प्रस्ताव दिये जा रहे है ।

4.4.1 आवासीय

आवासीय उपयोग के प्रस्ताव वर्तमान आवासीय को समाहित करते हुये नगर के चारों दिशाओं में दिये गये हैं, ताकि नगर का संतुलित विकास हो सके। आवासीय उपयोग के अंतर्गत वर्तमान आवासीय सहित 857.60 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 42.16 प्रतिशत है ।

4.4.2 वाणिज्यिक

वाणिज्यिक उपयोग के प्रस्ताव वर्तमान वाणिज्यिक को यथावत् रखते हुये मुख्य मार्गों पर प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों के समीप प्रस्तावित किये गये हैं, ताकि आवासीय क्षेत्र को वाणिज्यिक गतिविधियों की सुविधा प्राप्त हो सके । वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत वर्तमान वाणिज्यिक सहित 63.68 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि प्रस्तावित क्षेत्र का 3.13 प्रतिशत है ।

4.4.3 मिश्रित

आवासीय परिसरों में बाजार के आर्थिक बल के कारण सामाजिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास आवासीय परिसरों में हुआ है । बाजार के आर्थिक बल होने के कारण आवासीय परिसरों में वाणिज्यिक गतिविधियों की मांग और बढ़ रही है । अतः अब ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है , जिसके फलस्वरूप नागरिकों की वास्तविक आवश्यकता एवं नागरिकों की सुविधा , स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मध्य संतुलन बना रहे । भविष्य की आवश्यकता की पूर्ति हेतु 161.37 हेक्टेयर भूमि मिश्रित उपयोग हेतु प्रस्तावित की गई है जो कि प्रस्तावित भूमि का 7.93 प्रतिशत क्षेत्र है ।

4.4.4 औद्योगिक

नगर में औद्योगिक विकास एवं कृषि उपज के आधार पर स्थापित होने वाले प्रदूषण रहित औद्योगिक इकाईयों के रूप में प्रस्तावित है । औद्योगिक ईकाईयों के लिए वर्तमान सहित कुल 128.80 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो प्रस्तावित भूमि की 6.33 प्रतिशत है ।

4.4.5 सार्वजनिक-अर्द्धसार्वजनिक एवं सार्वजनिक उपयोगिता

सार्वजनिक-अर्द्धसार्वजनिक एवं सार्वजनिक उपयोगिता भूमि उपयोग के अंतर्गत वर्तमान सहित 196.20 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 9.65 प्रतिशत है ।

4.4.6 आमोद-प्रमोद

विकास योजना में अमोद प्रमोद के अन्तर्गत 197.16 हे. भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि कुल क्षेत्र का 9.69 प्रतिशत है । प्रस्तावित क्षेत्र में वर्तमान विकासित क्षेत्र भी सम्मिलित है इसके अतिरिक्त नालों के किनारे भूमि विकास नियमानुसार निर्धारित सीमा तथा तालाबों के जल ग्रहण क्षेत्र के चारों ओर निर्धारित सीमा तक वृक्षारोपण भी प्रस्ताबित है ।

2624

भाग 1

मध्यप्रदेश देश राजपत्र पत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

JF10

PUF1

ReposHd

सार्वजनिकसंस्थानऔर

gentin

ભુવા/જય/સ truptheeleinebrainf

स्टेडियम

सामान्यउद्योग

शमशान/कब्रिस्तान

सामान्यआधासीय मिश्रितउपयोग

नाषा/नहर

निवेशक्षेत्र

नगरपालिका

विद्युतउपकेन्द्र

नदी

सार्वजनिकएवंअर्थसार्वजनिक

RNરવાન

५०स्थानक

औद्योगिक

दोसअपशिष्टनिपटानसं

रेस्यलाईग

आवासीय

PlanningArea

जलाशय

परिवहन

सार्वजनिकसेवाएंएवं सुविधाएं

आमोदप्रमोद

सीमाएं

Km

3

Legend

EXISTINGPROPOSED

SHAJAPUR DEVELOPMENTPLAN(DRAFT2035) 4.2ProposedLanduse

Source:ArchivedMasterPlanbyT&CP

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

TRANSPORTATION

CREMATORIUMIGRAVEYARD

RECREATIONAL

WATERBODIES

AGRICULTURE

COMMERCIAL

RESIDENTIAL

BOUNDARIES

MUNICIPAL

PLANMINGAREA

INDUSTRIAL

ELECTRICSUBSTATION

CENTRALAREA

RAILWAYLINE

GENERAL GENERALINDUSTRIES

VILLAGE

AFFORESTATION STADIUM

RAILWAYSTATION

SEVAGETREATMENTPLANT

NALLAHCANAL

ROADS BRIDGEFLYOVER

Scale

MANDI

LAKES/PONDSHESERVOIRS

HEALTHSOCIAL/CULTURAL INSTITUTIONALACTIVITIES

RIVER

PUBLICINSTITUTIONSAND ADMINISTRATIVEAREA EDUCATIONANDRESEARCH

WATERTREATMENTPLANT

GENERALRESIDENTIAL MIXEDLANDUSE

PARK

SOLIDWASTEDISPOSAL

PUBLIC&SEMIPUBLIC

PUBLICUTILITIES& FACILITIES

BUSSTAND

District-Shajapur

0

ToBamoni

-ToLahori

-ToGuna

ToAgra

ToBerchha

ToBharad

-ToMaksi

To Dillod

ToDupada

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToMumbai 2625

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

2035

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप)

4.4.7 यातायात एवं परिवहन

विकास योजना में यातायात क्षेत्र के अन्तर्गत 429.20 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, यह भूमि विकास के लिए प्रस्तावित भूमि का 21.10 प्रतिशत है । यातायात एवं परिवहन उपयोग के अन्तर्गत नगरीय मार्गों का विस्तार तथा स्थानीय मार्गों की यातायात संरचना पदानुक्रम में विकास के लिए प्रस्तावित की गई है ।

4.5 निवेश इकाईयाँ

विकास योजना 2035 में नगर विकास की संरचना पदानुक्रम नियोजन में विकसित करने पर आधारित है । शाजापुर निवेश क्षेत्र को तीन निवेश इकाईयों में विभक्त किया गया है । विकास योजना में इन निवेश इकाईयों को आधार मानकर प्रस्ताव दिये गये है ।

निवेश इकाई क्रमांक -1

इसके अंतर्गत निवेश क्षेत्र में एबी मार्ग के दक्षिण पश्चिम निवेश क्षेत्र सीमा से बेरछा मार्ग तकसम्पूर्ण क्षेत्र सम्मिलित है । इस इकाई का क्षेत्रफल 1886.91 हेक्टेयर है ।

निवेश इकाई क्रमांक -2

इसके अंतर्गत निवेश क्षेत्र बेरछा मार्ग से एबी रोड की उत्तरी- पूर्वी सीमा तक सम्पूर्ण क्षेत्र सम्मिलित है । इस इकाई का क्षेत्रफल 2246.41 हेक्टेयर है ।

निवेश इकाई क्रमांक- 3

इसके अंतर्गत निवेश क्षेत्र को एबी रोड के उत्तर में स्थित ग्राम बोर्डी से ग्राम फुलखेडी तक सम्पूर्ण क्षेत्र सम्मिलित है । इस इकाई का क्षेत्रफल 1686.58 हेक्टेयर है ।

4.6 प्रमुख कार्य केन्द्र

वाणिज्यिक , औद्योगिक तथा प्रशासनिक गतिविधियां , नगर की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को प्रतिबिंबित करती है । यह गतिविधियां यातायात के मुख्य उदित केन्द्र होने से इनका नियोजन इस प्रकार किया गया है कि जिससे आवासीय क्षेत्र से इनके मध्य न्यूनतम यात्रा समय द्वारा सुविधाजनक सुरक्षित एवं तीव्र गति द्वारा पहुँच सुनिश्चित हो सके ।

4.6.1 वाणिज्यिक क्षेत्र

वाणिज्यिक गतिविधि केन्द्रों का वर्गीकरण नगर एवं निवेश इकाई स्तर पर किया गया है । इसके अतिरिक्त प्रमुख चयनित मार्गों को गतिविधि कोरीडोर के रूप में चिन्हित किया गया है । इनमें आवासीय उपयोग के साथ - साथ स्थल विशेष एवं भविष्य की आवश्यकता अनुसार अन्य व्यवसायिक गतिविधियाँ जैसे- शैक्षणिक , संस्थागत, वाणिज्यिक एवं सेवा उद्योग आदि स्वीकार्य होंगी ।

4.6.2 नगर स्तरीय वाणिज्यिक केन्द्र

नगर स्तर की वाणिज्यिक गतिविधियां वर्तमान में मध्य क्षेत्र एवं उससे संलग्न क्षेत्र में केन्द्रित हैं । मध्य क्षेत्र में भीड़ -भाड़ के कारण नगर स्तर की गतिविधियां नवीन नगरीय / उपनगरीय केन्द्रों [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2626

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप) 2035

एवं सामुदयिक केन्द्रों में प्रस्तावित की गई है । अग्रेषण अभिकरण तथा थोक वाणिज्यिक गतिविधियां भी मध्य क्षेत्र से यातायात नगर में प्रस्तावित की गई हैं ।

4.6.3 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग

नगरीय क्षेत्र में सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक उपयोग , महत्वपूर्ण आवश्यकता है , क्योंकि इसके उपयोग अंतर्गत शासकीय , अर्द्धशासकीय कार्यालय, शिक्षा एवं स्वास्थय सुविधायें सम्मिलित होती है , जो कि नगरीय स्तर में गुणात्मक सुधार के साथ- साथ वाणिज्यिक गतिविधि के रूप में कार्याशीलता प्रकट करती है ।

4.6.4 आवासीय

नगरीय क्षेत्र में विभिन्न आय वर्ग के लिए आवास उपलब्ध कराने का नीतिगत एवं महत्वपूर्ण लक्ष्य है । आवास एक ऐसा प्रमुख घटक है जो नगर के आर्थिक विकास को पूर्णतः प्रभावित करता है तथा गतिशील बनाता है । अधिकांश परिवारों के लिए पारिवारिक बचत से आवास प्राप्त करना एक प्रमुख लक्ष्य होता है ।

नगरीय संरचना के संदर्भ में आवास का विभिन्न कार्य केन्द्रों तथा सामाजिक, सांस्कृतिक केन्द्रों से सशक्त स्थानीय संबंध है । किसी भी नगरीय क्षेत्र के लिए कार्य केन्द्रों, औद्योगिक क्षेत्रों तथा विभिन्न सुविधाओं की सुक्ष्मता को ध्यान में रखते हुए आवासीय क्षेत्रों में उचित संरचना प्रदान करना सफल नगरीय योजना की कुंजी है । आवास का अर्थ केवल आवासीय स्थल अथवा आवासीय इकाईयां प्रदान करना ही नहीं है , बल्कि इसका वृहद् अर्थ है- प्रत्येक आवास क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति के साथ- साथ अन्य आवश्यकताओं की पूर्ति करना है, जो निम्नलिखित है:-

आर्थिक क्षमता के अनुसार भविष्य में विस्तार करने की संभावना तथा बदलते परिवेश में भवन निर्माण हेतु भू- खण्ड का प्रावधान ।

आवासीय क्षेत्रों में मूलभूत सेवा- सुविधाओं की कमी वाले क्षेत्रों में सुधार तथा प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र में अधोसंरचना का प्रावधान ।

सार्वजनिक सेवा - सुविधाओं जैसे- शिक्षा , स्वास्थ्य, आमोद -प्रमोद आदि का प्रावधान करना ।

कार्य केन्द्रों तथा सुविधा केन्द्रों का आवासीय क्षेत्र के साथ परस्पर उचित परिवहन प्रणाली एवं व्यवस्था द्वारा परस्पर संबंध स्थापित करना ।

पारिवारिक आवश्यकताओं के अनुरूप आवासीय क्षेत्र के आवंटन का प्रावधान ।

पानी, विद्युत एवं निस्तार जैसी जन उपयोगी सुविधाओं की सुगमता तथा वहन करने योग्य अधोसंरचना का प्रावधान ।

सामाजिक एवं सामुदायिक क्षेत्र में प्रोन्नति करने वाली सक्षम आवासीय इकाईयों का प्रावधान

यातायात के साधन एवं सुविधा जो कार्य केन्द्रों, शिक्षा एवं अन्य सुविधा स्थलों से उचित ढंग से सम्बद्ध हो की उपलब्धता । .

2627

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

(1686.58)

(2246.41)

(1886.91)

(Areainha)

Legend

A

Shajapur

Km

4

PlanningArea

Waterbody

SHAJAPUR 4.3PLANNINGUNIT

RallwayStation

PlanningUnitBoundary

PlanningUnitBoundary

RailwayLine

Bypass

PlanningUnitBoundary

NationalHighway

Roads

StateHighway MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

Landuse&UrbanSurveyDivision VillageBoundary

BusStand

PlanningUnit

ToBamori

ToGuna

ToAgra

NH-52

BYPASS

ToBharad

ToDupada

Source:DirectorateofTown&CountryPlanning

RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale

District-Shajapur

22120

MWE

ToBerchha

-ToMaksi

ToDillod

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToMumbai भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2628

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप ) 2035

4.6.5 गंदी बस्ती

मूलभूत आवश्यकताओं एवं सुविधा रहित समाज के अनौपचारिक मजदूर वर्ग की बसाहट गन्दी बस्ती के नाम से पहचानी जाती है । नगर में गन्दी बस्तियों की संख्या 19 है इनमें लगभग 22164 व्यक्ति निवासित है । इस प्रकार गंदी बस्ती में निवास कर रही जनसंख्या नगर की कुल जनसंख्या का लगभग 32.0 प्रतिशत है ।

4.7 नगरीय ग्राम

निवेश क्षेत्र में जो ग्राम आबादी विकास योजना में प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र में शामिल दर्शाई गई है । उनका विकास , विकास योजना में दर्शित उपयोग अनुरूप ही किया जावेगा, किन्तु जो ग्राम आबादी प्रस्तावित नगरीय क्षेत्र में शामिल नही हुई है उनका विस्तार वर्तमान आबादी के आसपास 200 मीटर की परिधि में किया जा सकेगा तथा इसका स्वरूप वर्तमान ग्राम आबादी के समान ही रहेगा यह विस्तार सक्षम प्राधिकारी की अनुज्ञा से ग्राम विकास के रूप में ही हो सकेगा ।

4.8 मध्य क्षेत्र (विकास प्रस्ताव)

4.8.1 प्रस्तावित भूमि उपयोग

मध्य क्षेत्र मुख्यतः मिश्रित भूमि उपयोग पर आधारित है, अतः इसे यथावत रखा जावेगा । केवल असंगत भूमि उपयोगों की ही पुनर्स्थापना प्रस्तावित की गई है । विकास योजना 2021 में अधिक कोलाहल उत्पन्न करने वाले क्षेत्र के साथ - साथ सामान उतारने चढ़ाने की सुविधा से रहित भीड़ - भाड़ एवं पहुंच विहीनता के कारण कार्यशीलता में अक्षमता वाले कुछ उपयोगों को उनके वर्तमान स्थल से स्थानांतरित करने का प्रस्ताव निम्न सारणी अनुसार पुनः प्रस्तावित है:-

असंगत भूमि उपयोग का पुनर्स्थापना एवं रिक्त भूमि का विकास

सारणी 4-सा-3

प्रस्तावित स्थल

वर्तमान स्थल

क. उपयोगों का वर्णन

भूमि रिक्त होने पर उपयोग

5

4

3

2

1

वाणिज्यिक / मार्ग 01

बेरछा रोड पर वाणिज्यिक/ औद्योगिक

मध्य क्षेत्र एवं एबी रोड

आटो पार्टस एंव मेकेनिक दुकानें

औद्योगिक क्षेत्र में

वाणिज्यिक /मार्ग 02 आरा मशीन स्थल नगर के मुख्य मार्गों पर

मध्य-क्षेत्र

वाणिज्यिक /मार्ग 03

बेरछा रोड पर वाणिज्यिक / औद्योगिक

कबाड़ी बाजार , लोहा मण्डी, भवन निर्माण सामग्री एवं थोक बाजार

खुला क्षेत्र / मार्ग

कृषि

04 पशु बाजार एवं घास की फुटकर दुकाने

ग्राम महुपुरा में चीलर नदी से लगकर 2629

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

मध्य क्षेत्र 05

पशु वध गृह

06

मध्य क्षेत्र के पास पशु चिकित्सालय एवं कान्जी हाउस

बेरछा रोड़ 07

ईट भट्टे

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप) 2035

मार्ग / वाणिज्यिक औद्योगिक / कृषि

कृषि

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक

निवेश क्षेत्र से बाहर गैर प्रदुषणकारी उद्योग

नोटः- उपरोक्त के अतिरिक्त स्थल पर असंगत एवं अकार्यक्षम उपयोग परिलक्षित होने पर, पुर्नस्थापना के अंतर्गत मान्य होगें व प्रस्तावित उपयोग आसपास के क्षेत्र के प्रस्तावित भूमि उपयोग के अनुरूप मान्य रहेगा, जिसका निर्धारण सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जा सकेगा ।

4.9 अमोद प्रमोद

खुला स्थल प्रणाली

विकास योजना ऐसे खुले स्थलों की प्रणाली को प्रस्तावित करती है जो वर्तमान प्राकृतिक संरचनाओं के भू- दृश्यीकरण विकास के साथ- साथ आमोद- प्रमोद एवं पर्यावरणीय कार्यकलापों को पूर्ण करने में विशिष्टता रखती है । योजना में शहर के प्रमुख खुले स्थलों को प्राकृतिक जल निकास गलियारों के साथ और वर्तमान भू- दृश्यीकरण उप आकृतियों के नये विकास के साथ समाहित करते हुये प्रस्तावित किया है ।

स्टेडियम तथा खेल परिसर

वर्तमान में शाजापुर नगर में एबी मार्ग पर कॉलेज से लगकर स्टेडियम विद्यमान है । इसमें स्थानीय स्तर की खेल गतिविधियां आयोजित की जाती रही है तथा नगर में शासकीय हा . से. स्कूल कमांक 1 एवं 2 में खेल का मैदान है । 2035 तक की खेलकूद आवश्यकताओं के लिये स्टेडियम पर्याप्त नहीं है, इस कारण एक स्टेडियम एवं खेल परिसर के विकास किया जाना प्रस्तावित है । जिसके लिए स्थल का चयन सक्षम प्राधिकारी द्वारा किया जा सकेगा ।

मैला मैदान /प्रदर्शनी स्थल

एबी मार्ग से लगकर रोड़ेश्वरी मंदिर के सामने मैला मैदान स्थित है ।उससे लगकर रेल्वे लाईन की सीमा तक वृक्षारोपण हेतु खुला क्षेत्र प्रस्तावित है । इसके अतिरिक्त नगर सैनिकों एवं उनकी गतिविधियों हेतु सिविल लाईन के पीछे बडा परेड ग्राउण स्थित है । जो नगर की आवश्यकताओं के लिए पर्याप्त हैं ।

नदी तट /तालाब के किनारे का विकास

नदी के किनारे स्थित भूमि का विकास हेतु वृहद विकास योजना बनाना प्रस्तावित है । इस हेतु सौंदर्गीकरण हेतु कुछ स्थलों का चयन किया जाना तथा जल कीडा मनोरंजन की सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए बाढ़ नियंत्रण का भी प्रावधान करना होगा इस योजना के विभिन्न चरणों में नगर भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2630

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप) 2035

पालिका , शाजापुर द्वारा क्रियान्वित करना उचित होगा जिससे नगर को आमोद प्रमोद की सुविधा के रूप में उपयोग हो सकेगा।

दुग्ध प्रक्षेत्र

कृषि उपयोग के अंतर्गत स्वीकार्य उपयोग में उचित भूमि में डेरी तथा कुक्कुट पालन केन्द्र को सम्मिलित किया गया है । अतः आवश्यकतानुसार स्थल चयन कर योजना कियान्वित की जा सकेगी ।

मुर्गी पालन

मुर्गी पालन केन्द्र को कृषि उपयोग के स्वीकार्य उपयोग सम्मिलित किया गया है, अतः आवश्यकतानुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति दी जा सकेगी ।

कब्रिस्तान एवं श्मशान घाट

नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित कब्रिस्तान एवं शमशान वर्तमान में निर्मित क्षेत्र के अंतर्गत निर्मित होकर यथावत रहेगे । जब तक कि कही अन्यत्र विस्थापित किये जाने की स्थिति न बने कब्रिस्तान एवं शमशान घाट का विस्तार किया जा सकता है । नये कब्रिस्तान एवं शमशान कृषि भूमि के अन्तर्गत अनुज्ञेय होंगे किन्तु इनका स्थल का चयन जन सामान्य की मांग पर स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किया जावेगा ।

4.10 मध्य क्षेत्र

4.10.1 मार्ग की चौडाई

मध्यक्षेत्र में यातायात के बढते दबाव को दृष्टिगत रखते हुए सुगम यातयात संरचना उपलब्ध कराने की दृष्टि से मध्यक्षेत्रों के मार्गों की चौडाई प्रस्तावित की गई है । मध्य क्षेत्रों मार्गों का चौडीकरण शाजापुर विकास योजना 2021 मे भी प्रस्तावित किया गया था । आवश्यकता के अनुसार मार्गों का चौड़ीकरण नही किया गया है । पूर्वानुसार ही पुनरीक्षित विकास योजना में भी मार्ग चौडे किये जाने के संबंध में निम्न सारणी क्रमांक 4 - सा -4 में मार्ग की चौडाई प्रस्तावित की गई है ।

वर्तमान मार्गों (मध्य क्षेत्र) की प्रस्तावित चौड़ाई

सारणी 4-सा-4

क्र

मार्ग का नाम

वर्तमान चौड़ाई प्रस्तावित चौड़ाई

(मी. में)

(मी. में)

3

15.0

12-15

01 (अ) जवाहर मार्ग (नई सड़क)

9-12

12.0 (ब ) नाग - नागीन चौराहे से आजाद चौक तक

02 महात्मा गांधी मार्ग

6-12

12.0

6

9.0 03 हरायपुरा मार्ग (वीर सावरकर मार्ग से नाग – नागीन मार्ग तक)

12

5-8

नाग - नागीन मार्ग (जवाहर मार्ग से महात्मा गांधी मार्ग तक)

04 2631

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

2035

शाजापुर विकास योजना (प्रारूप)

मार्ग का नाम क्र.

2

05

प्रस्तावित चौड़ाई (मी. में)

वर्तमान चौड़ाई (मी. में)

3

9.0

9-12

वीर सावरकर मार्ग (बस स्टेण्ड से महात्मा गांधी मार्ग तक)

06

9.0

5-6

रविन्द्र नाथ टैगोर मार्ग (जवाहर मार्ग से महात्मा गांधी मार्ग तक)

07 महारानी लक्ष्मीबाई मार्ग

08

9.0

6

9.0

5-7

तिलक मार्ग (आजाद चौक से जाकिर हुसैन मार्ग तक)

09

9.0

5-6

अब्दुल कलाम आजाद मार्ग (आजाद चौक से नदी तक)

10 जाकिर हुसैन मार्ग

(अ) किले से जमातखाना मार्ग की और

(ब) किले से नदी की और

11

9.0

7-8

9.0

5-7.50

9.0

6-7

जमातखाना मार्ग (अब्दुल कलाम आजाद मार्ग से नाले अर्थात जाकिर हुसैन मार्ग तक)

12

9.0

4.5-5.50

लाल खिड़की मार्ग (अब्दुल कलाम मार्ग से मध्य क्षेत्र की सीमा तक)

13 बालकृष्ण शर्मा (नवीन मार्ग)

बजीरपुरा मार्ग

14

15 लखेरबाड़ी गली (तिलक मार्ग से जाकिर हुसैन मार्ग)

16 सोमेश्वर मार्ग (नदी से एम.जी.रोड़ तक)

17 लालपुरा मार्ग (मगरिया चौराहे से लालपुरा तक )

पुलिस लाईन मार्ग (जवाहर मार्ग से मध्य क्षेत्र तक) 18

अन्य नगरीय मार्ग

01 रेल्वे स्टेशन मार्ग

(अ) नदी से टॉकीज चौराहे तक

(ब) टॉकीज चौराहे से ए.बी. मार्ग तक

(स) ए.बी. मार्ग से रेल्वे स्टेशन तक

02

9.0

4.50-5

9.0

5-7.50

7.5

4-5

7.5

5-9

9.0

4-7

9.0

6-7

9

8-9

22-24 18-22

18

16-18

16

14-16

लाल बहादुर शास्त्री मार्ग (टॉकीज चौराहे से ए.बी. मार्ग तक )

01. जहां मार्गों की चौडाई उपरोक्त सारणी में प्रस्तावित चौडाई में अधिक उपलब्ध होगी वहां उपलब्ध चौडाई यथावत रखी जावेगी ।

02. मध्य क्षेत्र के ऐसे मार्ग जो 7.5 मीटर से कम चौडे है उन मार्गे पर भवनो के पुनर्निर्माण की स्वीकृति देते समय मार्ग मध्य से 3.75 मीटर छोडते हुए पुनर्निर्माण की अनुमति दी जावेगी तथा ऐसे मार्ग जो 7.5 मीटर से अधिक किन्तु 9.0 मीटर से कम चौडे है उन मार्गों पर पुनर्निर्माण कि अनुमति देते समय मार्ग मध्य से 4.5 मीटर छोडते हुए पुनर्निर्माण की अनुमति दी जावेगी ।

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2632

PUF10

PUF2

Shajapur

Km

0.65

PlanningArea

SurveyDivision

सार्वजनिकसंस्थानऔर प्रशासनिकक्षेत्रो/रिशाऔर

उद्यान

शमशान/कब्रिस्ता

सार्वजनिकएवंअर्थसार्वजनिक

वाणिज्यिक सामान्य

सार्वजनिकसेवाएंएवं सुविधाएं जलाशय नदी

आवासीय शामान्यआवासीय

परिवहन

मिश्रितउपयोग

सीमाएं मध्यक्षेत्र

पुल/पलाईओवर

मलशोधकसंगंत्र

बसस्थानक

आमोदप्रमोद

Legend

SHAJAPUR EXISTINGLANDUSE 4.4CENTRALAREA

Landuse&Urban RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

TRANSPORTATION

CENTRALAREA

CREMATORIUM/GRAVEYARD

RECREATIONAL

WATERBODIES

BOUNDARIES

RESIDENTIAL

Source:WorldView-II,2018SatelliteData&GroundVerification

FACILITIES

COMMERCIAL GENERAL

SEWAGETREATMENTPLANT

BRIDGE/FLYOVER

Scale

RIVER

HEALTH/SOCIAL/CULTURAL INSTITUTIONALACTIVITIES

PUBLICINSTITUTIONSAND ADMINISTRATIVEAREA EDUCATIONANDRESEARCH!

GENERALRESIDENTIAL MIXEDLANDUSE

PARK

PUBLICUTILITIES&

PUBLIC&SEMIPUBLIC

District-Shajapur

BUSSTAND ROADS

0

RailwayStation

Dansipura-

Cheela River

ToAgra

Muradpura

Girwar

ToMumbal

-PoliceLine

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal 2633

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

4.11 पार्किंग हेतु प्रस्ताव

मध्य क्षेत्र में वाहनों के विराम हेतु विशिष्ट स्थल निर्धारित नही है । विकास योजना 2021 में हेतु निम्न स्थल प्रस्तावित किये गये थेः-

1. पुराने बस स्टेण्ड

2. जामा मस्जिद के पास खुले स्थल पर

3. किले एवं नदी से लगकर

4. गिरवर मार्ग पर तालाब के पास

उपरोक्त पार्किंग स्थलो को यथावत रखा गया है इस के अतिरिक्त ए.बी. रोड पर बस स्टेण्ड के साथ 0.50 हेक्टर भूमि पार्किंग हेतु प्रस्तावित की गई है ।

(अ) वाणिज्यिक मार्ग (मध्य क्षेत्र )

1. जवाहर मार्ग

2. महात्मा गांधी मार्ग

3. नाग नागीन मार्ग

(ब) वाणिज्यिक सह आवासीय मार्ग (मध्य क्षेत्र)

1. हरायपुरा मार्ग

2. वीर सावरकर मार्ग

3. रविन्द्रनाथ टैगोर मार्ग

4. महारानी लक्ष्मी बाई मार्ग

5. तिलक मार्ग

6. अब्दुल कलाम आजाद मार्ग

7. जाकीर हुसैन मार्ग

8. जमात खाना मार्ग

9. बाल कृष्ण शर्मा नवीन मार्ग

10. पुलिस लाईन मार्ग

(स) वाणिज्यिक सह आवासीय मार्ग (मध्य क्षेत्र के अतिरिक्त)

1. एबी रोड (ग्राम बरवाल की सीमा से दुपाडा मार्ग तक)

2. रेलवे स्टेशन मार्ग

3. लाल बहादुर शास्त्री मार्ग

(द) वाणिज्यिक मार्ग (मध्य क्षेत्र के अतिरिक्त)

1. एबी रोड (नगरीय विस्तार क्षेत्र के बाहर) भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2634

अध्याय-5

प्रस्तावित परिभ्रमण योजना अवधारणा

5.1 प्रस्तावित यातायात तंत्र

शाजापुर नगर मक्सी- गुना रेलवे लाईन एवं आगरा- मुम्बई राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-52 पर स्थित होने के कारण देश के प्रमुख नगरों से जुड़ा हैं । नगर में सड़क मार्ग का अधिकतम यातायात ए.बी. मार्ग पर है । इसके अतिरिक्त बेरछा मार्ग एवं दुपाडा मार्ग से आने वाला क्षेत्रीय यातायात भी इसी मार्ग से गुजरता हैं ।

नगरीय यातायात तंत्र का नियोजन भी एक कठिन कार्य हैं, क्योंकि यह नगरीय अर्थव्यवस्था एवं नियोजन को प्रमाणित करता है । शाजापुर नगर की यातायात प्रणाली निम्न नीतिगत बिन्दुओं पर आधारित है :-

1. दक्ष एवं बहुआयामी जन परिवहन प्रणाली की व्यवस्था ।

2. विद्यमान रेलवे लाईन के दोनों ओर आवागमन हेतु प्रभावी मार्ग संरचना सुनिश्चित करना ।

3. क्षेत्रीय एवं नगरीय यातायात का पृथक्करण ।

4. मुख्य गतिविधि पुंजक एवं आबादी क्षेत्र के बीच सुविधाजनक एवं सुरक्षित पहुंच मार्ग की व्यवस्था करना ।

5. मिश्रित यातायात को ध्यान में रखते हुए मार्ग संरचना का प्रस्ताव ।

6. रेलवे लाईन के उत्तर पूर्वी दिशा से प्रस्तावित विकास तथा दक्षिण पश्चिमी दिशा में विद्यमान विकास के बीच समन्वय स्थापित करना ।

यातायात की वर्तमान स्थिति

5.2

नगर की भौतिक विकास का स्वरूप मूलतः परिवहन संरचना पर निर्भर करता है । भूमि उपयोग एवं यातायात संबंधी आवश्यकताओं का आपस में घनिष्ठ संबंध रहा है । परिवहन संरचना निर्मित होने के उपरांत लम्बे समय तक उपयोग में आती है, यद्यपि उनके आसपास निर्मित भवनों की संख्या तथा उनके उपयोग परिवर्तित होते रहते है वर्तमान परिवहन व्यवस्था के अध्ययन से यह ज्ञात होता है कि नगर में वाहनों की संख्या में अधिक वृद्धि हुई है आटो रिक्शा नगर में यातायात का प्रमुख साधन है जो नगर की यातायात प्रणाली में महत्वपुर्ण भूमिका निभाते है । पिछले दशक के मध्य कार आटो रिक्शा टेम्पो व दो पहिया वाहनो की संख्या में वृद्धि हुई है । तीव्र गति एवं मन्द गति वाहनों द्वारा नगरीय मार्गों का मिश्रित उपयोग करना सुरक्षित एवं सुविधाजनक यातायात के लिए गंभीर समस्या है । अतः यातायात प्रबंधन के लिए उपयुक्त नीति तैयार करने की आवश्यकता है । 5.2.1 . सार्वजनिक परिवहन

विकास योजना 2021 में जन परिवहन हेतु मुख्यतः बायपास मार्ग, प्रमुख नगरीय मार्ग , सेक्टर मार्ग जो विभिन्न कार्य केन्द्रों को जोडते है, प्रस्तावित किये गये थे । जिनमें से बायपास मार्ग के 2635

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

अतिरिक्त अधिकांश मुख्य मार्ग तथा सेक्टर मार्गों का विकास नही हो सका। वर्तमान में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के अभाव में नागरिकों को अपने कार्य केन्द्र तथा अन्य गन्तव्य स्थलों तक पहुचने हेतु टेम्पो व आटो रिक्शा पर निर्भर रहना पडता है । अतः नगर में सार्वजनिक परिवहन बढाने की अत्यधिक आवश्यकता है ।

5.4 प्रस्तावित यातायात एवं परिवहन संरचना की अवधारणा

नगर के मध्य से राष्ट्रीय राजमार्ग क-52 जो इन्दौर से गुना होते हुए ग्वालियर आगरा को जाता है । नगर में यातायात को सुगम एव सुविधाजनक करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग के पश्चिम से उत्तर की ओर फोर लेन 60.0 मीटर बायपास मार्ग निर्मित किया गया है । इसके अतिरिक्त शहर में दुपाडा एवं बेरछा क्षेत्रिय मार्ग, नगर से गुजरते है । यह मार्ग विभिन्न नगरों तथा ग्रामीण क्षेत्रों को जोडते है । विकास योजना 2021 में 8 मुख्य मार्ग नगर के विभिन्न हिस्सों को आपस में जोड़ने हेतु प्रस्तावित किये गये थे । जिनमे से केवल एक मुख्य मार्ग क्रं. 7 का निर्माण / क्रियान्वयन हो चुका है । इनके अतिरिक्त अन्य प्रस्तावित मुख्य मार्गो तथा खण्ड मार्गों का आंशिक रूप से निर्माण /क्रियान्वयन हुआ है । अतः विकास योजना 2035 के प्रस्तावों को तैयार करते समय विकास योजना 2021 में प्रस्तावित यातायात संरचना को यथावत रखते हुए कुल 20 मुख्य मार्ग प्रस्तावित किये गये है ।

01. मुख्य मार्ग चौडाई

प्रस्तावित प्रमुख मार्गों की चौड़ाई

सारणी 5- सा-1

मार्ग खण्ड

मार्ग

क्र.

प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)

4

3

1

2

1. राष्ट्रीय राजमार्ग

36मीटर 1 आगरा - मुम्बई मार्ग

नगरीय विस्तार क्षेत्र ग्राम बरवाल की सीमा से दुपाडा मार्ग तक

60मीटर नगरीय विस्तार क्षेत्र के बाहर

2. क्षैत्रीय मार्ग

45मीटर 1

एबी रोड से दुपाडा की ओर

शाजापुर- दुपाडा मार्ग

टंकी चौराहे से रेल्वे लाईन तक नगरीय विस्तार क्षेत्र के बाहर

2

30मीटर 45 मीटर शाजापुर- बेरछा मार्ग

3

एबी मार्ग से रेल्वे लाईन तक रेल्वे लाईन से ग्राम कांज्या तक

15 मीटर 24 मीटर शाजापुर-कान्जा मार्ग [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2636

मार्ग खण्ड

मार्ग

क्र.

2

3 वृत्तीय / बाय - पास मार्ग

ग्राम बोर्डी से टुकरान जोड तक

4 प्रमुख नगरीय मार्ग

प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)

4 3

60मीटर

24मीटर

एबी रोड से दुपाडा मार्ग होते हुए एमआर 2 तक

मुख्य मार्ग क्र. 1

24 मीटर

एम.आर. -8 से बायपास मार्ग तक

मुख्य मार्ग क्रं. 2

24 मीटर

एबी रोड से बायपास मार्ग तक

मुख्य मार्ग क्रं. 3

24मीटर

एम.आर. 3 से बायपास मार्ग तक

मुख्य मार्ग क्रं. 4

24 मीटर

बायपास से रेल्वे स्टेशन कांज्या रोड तक

मुख्य मार्ग क्रं. 5
मुख्य मार्ग क्रं. 6  एबी रोड से एम.आर.- 10 तक                              24मीटर
मुख्य मार्ग क्रं. 7  बायपास से एम.आर.- 10 तक                               30मीटर
मुख्य मार्ग क्रं. 8  एबी रोड से महात्मागांधी मार्ग तक                      24मीटर
मुख्य मार्ग क्रं. 9  एम.आर. - 10 से एम.आर. -6 तक                           24 मीटर
मुख्य मार्ग क्रं. 10 ए.बी. रोड़ से बेरछा रोड तक                            30मीटर
                                                                           30मीटर

एबी रोड से एम.आर. -6 रेल्वे जंक्शन तक

मुख्य मार्ग क्रं. 11

24मीटर

बायपास से एम.आर. - 11 रेल्वे लाईन तक

मुख्य मार्ग क्रं. 12
मुख्य मार्ग क्रं. 13 एम आर 11 से एबी रोड तक                            24मीटर
मुख्य मार्ग क्र. 14 एम.आर. - 1 से बायपास तक                            24मीटर
मुख्य मार्ग क्र. 15 बायपास से एम.आर. -4 तक                             24मीटर
मुख्य मार्ग क्रं. 16 एम.आर. -5 से एम.आर. -3 तक                         24मीटर
                                                                       24मीटर

एम.आर.- 11 से बमोरी रोड मण्डी तक

मुख्य मार्ग क्रं. 17

24 मीटर

कान्जा मार्ग से एम.आर. - 11 तक

मुख्य मार्ग क्रं . 18

24मीटर

एम.आर. -10 से सेक्टर रोड तक

मुख्य मार्ग क्रं. 19

24मीटर

दुपाडा मार्ग से एम.आर. - 2 तक

मुख्य मार्ग क्रं. 20 2637

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

Shajapur

Km

4

PlanningArea

SurveyDivision

3

SHAJAPUR

Legend

2

Waterbody MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

RailwayStation

RallwayLine

Bridges/Flyover

Bypass

NationalHighway

VillageRoad

VillageBoundary

OtherPublicRoad

MinorRoad

BusStand

OtherPrivateRoad

Source:Worldview-IISatellitedata MajorRoad

StateHighway

5.1EXISTINGTRANSPORTNETWORK

Landuse&Urban RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

トー

Scale District-Shajapur

0

ToBamori

ToGuna

ToAgra

BARWAL

NH-52

ToBerchha

GOLFAKHERA

BYPASS

ToBharad

MURAD

ToMaksi

ToDillod

LODIYA

ToDupada

1

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToMumbai

周 भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2638

खण्डीयमार्ग

मुख्यमार्ग

बसस्थानक

परिवहन

Legend

SHAJAPUR

TRANSPORTATION

5.2PROPOSEDTRANSPORTNETWORK

SECTORROAD

MAJORROAD

BUSSTAND

ToBamori

-ToGuna

ToAgra

ToBharad

GVAR

ToDupada

PlanningArea

Km

3

Landuse&UrbanSurveyDivision

Source:ArchivedMasterPlanbyT&CP

RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale

District-Shajapur

0

ToLahori

-ToBerchha

GOLYAKNEGA

-ToMaksi

AYDA

To Dillod

LOWDIYA

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToMumbai 2639

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

5.5 मार्ग संगम सुधार

नगर के विभिन्न मार्गों के संगम को सुविधाजनक एवं सुरक्षित यातायात की दृष्टि से सुधारा जाना प्रस्तावित है. मध्य क्षेत्र के अंतर्गत कुछ मार्ग संगमों को नगरीय रूपांकन एवं नियंत्रण की दृष्टि से विकसित किया जाना प्रस्तावित है ।

01 दुपाड़ा मार्ग संगम,

02 नई सड़क मार्ग संगम (बस स्टेण्ड तिराहा) ,

03 बेरछा मार्ग संगम, टंकी चौराहा,

04 रेलवे स्टेशन मार्ग संगम (धोबी चौराहा) ,

5.6 ओव्हर ब्रिज

नगर के दक्षिण दिशा से निकलने वाली मक्सी- गुना रेल्वे लाईन, उक्त क्षेत्र के विकास में भौतिकीय रूकावट का कार्य करती है । रेल्वे लाईन के दोनों और सुव्यवस्थित विकास को जोड़ने की दृष्टि से ग्रेट सेपरेटेड क्रासिंग (ओव्हर ब्रिज ) का होना आवश्यक है । अतः विकास योजना 2035 में प्रस्तावित निम्न 3 मुख्य मार्गों के रेल्वे क्रासिंग पर ओव्हर ब्रिज का निर्माण प्रस्तावित हैः-

1. मुख्य मार्ग क्रमांक -6 रेल्वे क्रासिंग

2. मुख्य मार्ग क्रमांक 10 रेल्वे क्रासिंग

3. मुख्य मार्ग क्रमांक 11 रेल्वे क्रासिंग

5.7. बस स्थानक

वर्तमान बस स्टेण्ड मध्य क्षेत्र में ए.बी. मार्ग से लगकर स्थित है, जिसमें वाहन पार्किगं (आटो, एवं चार पहिया एवं अन्य) का उपयोग भी किया जा रहा है । बस स्टेण्ड का क्षेत्र अपर्याप्त होने से तथा यातायात का दबाव अधिक होने से असंगत उपयोग की श्रेणी में रखते हुए ए.बी.मार्ग पर 2.0 हेक्टर पर नवीन बस स्टेण्ड प्रस्तावित किया गया है । शहर के मध्य स्थित बस स्टेण्ड भविष्य में स्थानांतरित होने पर उक्त रिक्त स्थल को मार्ग, पार्किग एवं पिकअॅप स्टेण्ड में उपयोग किया जा सकेगा ।

5.8 अवसान केन्द्र

क्षेत्रिय बस स्थानक की सुगमता बढाने के लिए नगर के अंदर विभिन्न स्थानों पर पिकअप स्टेशन का होना अति आवश्यक है । नगरीय बस अवसान केन्द्र को विशेषीकृत रूप से नही दर्शाया गया है । स्थानीय स्तर पर आवश्यकता अनुसार विकसित किये जा सकेंगे ।

5.9 वाहन विराम स्थल / पिक-अप स्टेण्ड

वर्तमान में नगर में वाहनों की बढ़ती हुई संख्या के कारण पार्किंग समस्या में वृद्धि हो रही है . अतः इसके समाधान हेतु निम्नलिखित नियोजित वाहन विराम स्थलों को प्रस्तावित किया गया है ।

1. वर्तमान बस स्टेण्ड की भूमि रिक्त होने पर ।

2. प्रस्तावित बस स्टेण्ड के साथ ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2640

अध्याय 6

विकास नियमन

6.1 प्रवृत्तशीलता

इन नियमनों का उद्देश्य निवेश क्षेत्र के नगरवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है । यह नियमन निम्न गतिविधियों को नियंत्रित करेंगे :-

निवेश क्षेत्र के अंदर समस्त विकास ।

भूमि के स्वरूप में परिवर्तन जिसमें भूमि का उप विभाजन, संयुक्तिकरण , संविलियन, उपांतरण एवं भूमि का उपयोग सम्मिलित है ।

समूह आवासीय परियोजनाओं का सम्मिलित संस्थागत विकास ।

किसी भी प्रकार के भवन जिसमें भवन की ऊँचाई सम्मिलित हो ।

ऐसे क्षेत्र में , जो निवेश क्षेत्र सीमा के अंदर हैं, भूमि का विकास , भवनों का निर्माण / परिवर्तन एवं तोड़ना ।

6.2 क्षेत्राधिकार

1. इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन, राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 के अंतर्गत गठित निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे तथा जो नियमन इस अध्याय में वर्णित नहीं है, वे म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 में निहित प्रावधानों एवं शासन द्वारा नियमों में किये जाने वाले संशोधन के अनुरूप लागू होंगे ।

2. इस अध्याय में वर्णित सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य हैं, संचालक, नगर तथा ग्रौम निवेश या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो विकास योजना में विभिन्न उपयोगों के अन्तर्गत स्वीकार्य गतिविधियों हेतु विकास अनुज्ञा देने हेतु सक्षम हैं ।

3. विकास योजना प्रस्तावों का विस्तृतीकरण परिक्षेत्रिक योजना में किया जाता है । यह संभावना है कि विकास योजना में परिभ्रमण एवं उपयोग परिक्षेत्रों के निर्धारण संबंधी प्रस्तावों के क्रियान्वयन संबंधी यांत्रिकी आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में संशोधित करना पड़े । ऐसे संशोधनों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जा सकेंगा । यदि किसी विवाद / विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है, तो उस दशा में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा , जो कि योजना प्रस्तावों का एकीकृत भाग माना जायेगा । FAL 4. विकास योजना पुस्तक के मानचित्र में चिन्हित प्रस्ताव सांकेतिक एवं स्थूल स्वरूप के हैं, तथा उक्त प्रस्ताव नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 17 के आधार पर चिन्हित किए गए हैं । उदाहरणार्थ आवासीय परिक्षेत्र , जो विकास योजना मानचित्र में दर्शाया गया है, 2641

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

उसमें आंतरिक मार्ग, खुले तथा हरित क्षेत्र , नागरिकों के लिए आवश्यक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु क्षेत्रफल, तथा नगरीय विकास हेतु अनुपयोगी भूमि, वर्तमान वृक्ष समूहों द्वारा व्याप्त भूमि आवासीय क्षेत्र के अभिन्न अंग के रूप में सम्मिलित हैं । इस कारण उक्त क्षेत्र विकास योजना मानचित्र में नहीं दर्शाए गए हैं ।

5. वर्तमान भूमि उपयोग को अंगीकृत विकास योजना में दर्शाये अनुसार खसरा मानचित्र पर वास्तविक उपयोग अनुसार हस्तांतरित किया जावेगा ।

6. आस- पास विद्यमान / निर्मित एवं धारा -30 में स्वीकृत मार्गों का समन्वय कर म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा -27, 28 व 29 में प्राप्त प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा । निवेश क्षेत्र में ऐसे निर्मित मार्ग , जो मौके पर विद्यमान हैं, परन्तु जिनके प्रस्ताव विकास योजना में उप- दर्शित नहीं है अथवा उप- दर्शित है, परन्तु चौड़ाई का उल्लेख नहीं है, ऐसे मार्गों की उनकी मौके पर उपलब्ध चौड़ाई अनुसार निरंतरता समन्वय के साथ सुनिश्चित की जावेगी ।

7. विकास योजना मानचित्र में निर्धारित किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदाय विकास अनुज्ञा, स्वीकृत वर्तमान भवन , वर्तमान अवस्था में तथा वर्तमान अधिभोग हेतु क्रियान्वित होने पर यथावत रहेंगे ।

8. किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में उपयोगिता अधोसंरचना से संबंधित निर्माण अथवा गतिविधि, जो स्थल पर आवश्यकता के अनुरूप उपयुक्त अधोसंरचना नियोजन एवं रूपांकन के अनुरूप तथा सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो , स्वीकार्य होगी । 9. संचालक द्वारा अनुमोदित अभिन्यास की समयावधि, यदि विकास योजना प्रकाशन की तिथि पर वैध है तो उस दशा में स्वीकृत अभिन्यास का व्यापक भूमि उपयोग मान्य किया जावेगा ।

10 . अपरिहार्य परिस्थितियों तथा सार्वजनिक हित में, राज्य शासन नगर जनसंख्या को सामूहिक लाभ देने वाली राष्ट्रीय , राज्य अथवा नगर स्तर की गतिविधि हेतु विकास अनुज्ञा पर विचार कर सकती है भले ही वह विकास योजना में उल्लेखित न हो ।

11. ऐसे क्षेत्र जहां जन सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक हो , उसके लिये आदेश जारी करने हेतु राज्य शासन सक्षम होगा ।

12. विकास अनुज्ञा के लिये प्रस्तुत मानचित्र में अगर कोई सुधार आवश्यक हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा मानचित्र सुधार कर पुनः प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को वापिस किया जायेगा ।

13. विभिन्न उपयोग परिसरों की पार्किंग की आवश्यकताएं , उसी उपयोग परिसर के अन्दर ही आवश्यक रूप से करना होगी । उक्त पार्किंग की व्यवस्था यदि समस्त भूखण्डों को प्रगणित करते हुये एकीकृत अथवा समूह में अभिन्यास स्तर पर की गई हो तो परिसर के अंदर पृथक से पार्किंग की बाध्यता नहीं होगी ।

14. नगर में निर्मित होने वाले फ्लायओवर / स्काय वॉक के नीचे के स्थान को पार्किंग एवं अन्य जनहित उपयोगी गतिविधियों में उपयोग की अनुमति स्थल विशेष की आवश्यकताओं को भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2642

दृष्टिगत रखते हुये दी जायेगी , परंतु ऐसी गतिविधि हेतु सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

15. विकास योजना में नदी / नालों के दोनों ओर दर्शाया गया हरित क्षेत्र सांकेतिक स्वरूप का है । नदी के दोनों किनारों पर उच्चतम जल स्तर से न्यूनतम 30 मीटर तक एवं नालों की स्थिति में मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 50 (ख ) में निहित प्रावधानों के अनुसार खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा , इस भूमि पर मार्ग तथा सार्वजनिक सेवा एवं सुविधा का निर्माण स्वीकार्य होगा ।

16. झुग्गियों में रहने वाले निवासी, नगरीय केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों में सेवा कार्य से जुड़े होते हैं । यदि झुग्गी- झोपड़ी का किसी स्थान पर विस्थापन कर उसे विकसित किया जाना है, तो उस दशा में जल स्त्रोतों के क्षेत्र, आमोद - प्रमोद के क्षेत्र तथा प्रस्तावित मार्ग के क्षेत्र को छोड़कर शेष भूमि उपयोग परिक्षेत्रों में झुग्गी - झोपड़ी का विस्थापन ग्राह्य होगा ।

17. विकास योजना मानचित्र जो पुस्तक के साथ संलग्न है, वह मशीन द्वारा छोटा / बड़ा किया गया मानचित्र है । इस कारण उक्त मानचित्र के आधार पर भूमि की न तो लंबाई - चौड़ाई नापी जाये , न ही इस मानचित्र के क्षेत्रफल को नापा जाये । लंबाई - चौड़ाई एवं क्षेत्रफल नापने तथा भू- उपयोग की जानकारी की कार्यवाही हेतु सर्वे मानचित्र जो 1 : 4000 की माप पर तैयार किया गया है, उसके आधार पर किया जाये । विकास योजना में दर्शित वर्तमान भूमि उपयोग , स्थल की वास्तविक स्थिति के अनुसार ही खसरा मानचित्र पर अंकित किए जाये तथा इस संबंध में स्थल निरीक्षण / अभिलेख का परीक्षण कर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा ।

18. परिक्षेत्रिक योजना तैयार करने की पद्धति विकास योजना तैयार करने के ही समान है । विकास के स्वरूप के अनुसार अलग - अलग विकास नियमन - परिक्षेत्रिक नियमनों की आवश्यकता हो सकती है किन्तु परिक्षेत्रिक योजना के प्रकाशित एवं प्रभावशील होने तक इस अध्याय में वर्णित नियमनों के आधार पर विकास अनुज्ञा दी जायेगी ।

19. प्रत्येक उपयोग परिसर की परिक्षेत्रिक योजना / विस्तृत अभिन्यास में दी गई स्थिति एवं सीमायें , स्थल पर विद्यमान वर्तमान मार्ग / गाड़ी मार्ग एवं अन्य भौतिक स्वरूपों को संदर्भ माना जायेगा ।

20. विकास योजना में दर्शित वर्तमान उपयोग स्थल पर विकसित एवं उक्त के राजस्व अभिलेख में दर्ज अनुसार ही मान्य होंगे । उससे लगकर स्थित भूमि पर संस्पर्शी भूमि उपयोग ही अधिमान्य होंगे ।

21. विकास योजना में विभिन्न भूमि उपयोगों के विकास हेतु नियमन दिये गये हैं । नियमनों में यदि किसी प्रकार की विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है अथवा किसी व्याख्या की आवश्यकता होती है तो इस संबंध में राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

22. शासकीय विभागों द्वारा धारित भूमि एवं उससे संलग्न भूमि के भूमि उपयोग का निर्धारण एवं सत्यापन स्थल की स्थिति के अनुसार मान्य होगा तथा विकास योजना में मुद्रित मानचित्र के आकार से भिन्न होने पर, खसरों के आधार पर ही किया जायेगा ।

2643

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

23. नियमन में वर्णित गतिविधि के समानार्थी गतिविधि जिसका उल्लेख नियमनों में नहीं है, समानता के आधार पर मान्य किये जा सकेंगे ।

24. विकास योजना मानचित्र में निर्दिष्ट भू- उपयोग व पुस्तक में वर्णित किसी लेख में विरोधाभास की स्थिति पर पुस्तक में वर्णित लेख मान्य होंगे ।

6.3 परिभाषायें

उपयोग परिक्षेत्रः-

मुख्य भू- उपयोग से संबंधित प्रस्तावित विशिष्ट नगरीय कार्यकलापों में से किसी एक कार्यकलाप का क्षेत्र ।

उपयोग परिसर: -

उपयोग परिसर से तात्पर्य ऐसा परिसर जो कि उपयोग परिक्षेत्र के उपविभाजन का एक भाग हो एवं जिसे अभिन्यास तैयार करते समय एक विशिष्ट मुख्य उपयोग या गतिविधि के लिए स्पष्ट किया गया हो ।

अभिन्यास :-

अभिन्यास से तात्पर्य उप विभाजित योजना से है , जिसमें उपयोग परिसर के सभी आकार एवं प्रकार इंगित हो ।

भूमि उपयोग मानचित्र :- सभी उपयोग परिक्षेत्रों को दर्शाने वाला मानचित्र भूमि उपयोग मानचित्र कहलायेगा ।

परिक्षेत्रिक योजना :-

निवेश क्षेत्र के एक परिक्षेत्र की योजना, जिसमें नियोजन के प्रावधानों का विस्तार , सामाजिक अधोसंरचना, उद्यान, खुले क्षेत्र एवं यातायात तंत्र संबंधी विस्तृत जानकारी प्रावधानित हो ।

नगरीय ग्राम:

भूमि उपयोग मानचित्र में दर्शाये एवं प्रस्तावित उपयोग परिक्षेत्रों के अंतर्गत आने वाले ग्रामीण आबादी, नगरीय ग्राम कहलायेंगे ।

नगरीय विरासत का क्षेत्र:- नगरीय विरासत से तात्पर्य है, ऐसा परिसर जिसमें कि पुरातत्व महत्व के ऐतिहासिक भवन एवं उसके आसपास का परिसर सम्मिलित हो ।

विकसित क्षेत्र:-

विकसित क्षेत्र से तात्पर्य विकास योजना के रंगीन मानचित्र में दर्शित वर्तमान उपयोग ।

हेतु भूखण्डीय विकास :-

एकल / संयुक्त परिवार अपने सभी समानान्तर एवं ज्यामितीय बदलाव के साथ भूखंडीय विकास से तात्पर्य , परिवार हेतु भूखंडीय विकास (अभिन्यास) का भूखंडों में उप - विभाजन, जिसका नगरीय उपयोग प्रमुखतः एकल परिवार, संयुक्त परिवार के आवास हेतु किया जाना हो ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2644

मिश्रित उपयोगः-

मिश्रित उपयोग से तात्पर्य ऐसे उपयोग परिक्षेत्र से है जो कि इस विकास योजना में उल्लेखित किया गया है । इस उपयोग परिक्षेत्र में आवासीय , वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक परिक्षेत्र तथा उनमें स्वीकार्य गतिविधियां मान्य होंगी ।

ऊँचे भवनों का विकास :- ऊँचे भवनों का विकास, म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 के उपनियम (38 ) सहपठित नियम 42 के अनुसार नियंत्रित होगा ।

फर्शी क्षेत्र अनुपात:- फर्शी क्षेत्र अनुपात से तात्पर्य है, म.प्र. भूमि विकास नियम , 2012के नियम 2 (30) के अनुसार ।

भवन की ऊँचाई :-

अन्यथा उल्लेखित न हो तो भवन की ऊँचाई से तात्पर्य है , म. प्र. भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 2 (9 ) के अनुसार ।

संवेदनशील क्षेत्र :-

परिस्थितिजन्य पर्यावरणीय , ईकोलॉजिकल एवं विरासत के आधार पर सीमांकित क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र कहलाएगा । इसके अंतर्गत नदी, तालाबों के निकटवर्ती क्षेत्र भी सम्मिलित होंगे ।

नियंत्रित क्षेत्र:-

नाली विभाजक , तालाबों के ग्राह्य क्षेत्र एवं परिदृश्य गुणवत्ता की संभावना के आधार पर निर्धारित किये गये क्षेत्र ।

नगरीय ग्राम विस्तार : -- ऐसी ग्राम आबादी जो प्रस्तावित उपयोग परिक्षेत्रों के अन्तर्गत आबादी जो राजस्व अभिलेख में दर्शाई गई हो ।

नगरीय विरासत :-

नगरीय विरासत से तात्पर्य ऐसा परिसर जिसमें की पुरातत्व विभाग द्वारा अधिसूचित पुरातत्व महत्व के ऐतिहासिक भवन एवं उसके आसपास का परिसर सम्मिलित हो ।

अन्य परिभाषायें व नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम , 2012 में निहित प्रावधानों के अनुरूप लागू होंगे ।

6.4 भूमि उपयोग परिक्षेत्र

निवेश क्षेत्र को निम्नलिखित तालिका में दर्शाये अनुसार उपयोग परिक्षेत्रों में विभक्त किया गया है । प्रत्येक उपयोग परिक्षेत्र आगे विभिन्न उपयोग परिसरों के रूप में उपविभाजित किये गये हैं । प्रत्येक उपयोग परिसर में विशिष्ट उपयोग, गतिविधियों की शर्तों या बिना शर्तों के स्वीकार्य होगी । ऐसे क्षेत्र जिसका कि निर्धारित अभिन्यास स्वीकृत नहीं है, का नियंत्रण विकास योजना / परिक्षेत्रिक योजना के भू- उपयोग / प्रस्तावों के अधीन निर्धारित होगा । निर्धारित मुख्य भू- उपयोगों के अनुरूप ही उपयोग परिक्षेत्र रहेंगे यथा आवासीय , वाणिज्यिक , औद्योगिक, आमोद -प्रमोद , सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, यातायात एवं परिवहन, सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवाएं , जलाशय एवं कृषि । उपयोग परिक्षेत्रों का विभाजन एवं उपयोग श्रेणियों का विवरण सारणी 6 - सा -1 में दिया गया है ।

2645

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

भू- उपयोग परिक्षेत्र

क्र.

सारणी 6-सा-1

नाम पद्धति भू- उपयोग उप-परिक्षेत्र

भू-उपयोग परिक्षेत्र

(2)

(1)

आवासीय 1

2

(4) (3)

आवासीय

(आर 1 )

(आर 2)

आवासीय , वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

मिश्रित

वाणिज्यिक 2

सामान्य

(सी 1)

मण्डी

(सी 6)

सामान्य उद्योग

3

उद्योग

(आई 2)

(जी 1) उद्यान

(जी 2) नदी / तालाब के किनारे का हरित क्षेत्र

आमोद-प्रमोद 4

स्टेडियम

(जी 6)

(जी 8) प्रदर्शनी मेला मैदान

सार्वजनिक संस्थान और प्रशासनिक क्षेत्र/ शिक्षा और

5

(पी)

अनुसंधान /स्वास्थ्य/ सामाजिक / सांस्कृतिक संस्थागत

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक गतिविधियां

(टी 1) बस स्टैण्ड/ बस डिपो

मार्ग

(टी 3)

रेलवे स्टेशन

7

यातायात एवं परिवहन

(टी 4)

(टी 5) रेलवे लाइन

(टी 7) ट्रांसपोर्ट नगर

जल शोधन संयंत्र

(पीयूएफ 1 )

(पीयूएफ 9) जल- मल शोधन संयंत्र

(पीयूएफ 3) विद्युत सब स्टेशन

8

(पीयूएफ 7) दूरसंचार केन्द्र

सार्वजनिक उपयोगिताएं और सुविधाएं

(पीयूएफ 8) अग्नि नियंत्रण स्टेशन

(पीयूएफ 10 ) शमशान घाट/ कब्रिस्तान

नदियां

(डब्ल्यू1 )

(डब्ल्यू2) तालाब/जलाशय

जल निकाय 9

(डब्ल्यू3) नाला / नहर

10

कृषि

(ए 1) कृषि भूमि

(ए 2) ग्राम आबादी विस्तार 2646

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[ भाग 1

टीप : - शाजापुर निवेश क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार उपरोक्त उपयोग परिक्षेत्रों को निर्धारित उपपरिक्षेत्रों में विभक्त कर प्रस्ताव दिए गए हैं । प्रत्येक उपयोग उपपरिक्षेत्रों में विशिष्ट उपयोग , गतिविधियाँ शर्तों या बिना शर्तों के स्वीकार्य होगी । ऐसे क्षेत्र जिसका कि निर्धारित अभिन्यास स्वीकृत नहीं है , उसका नियंत्रण विकास योजना / परिक्षेत्रिक योजना के भू- उपयोग / प्रस्तावों के अधीन निर्धारित होगा ।

6.4.1 आवासीय उपयोग परिक्षेत्र

6.4.1.1 नवीन आवासीय भूखण्डों हेतु विकास नियमन

नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के मापदण्डों के अनुसार नियंत्रित होंगे । आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन सारणी 6 - सा-2 में दिए गए हैं ।

1 . इन नियमन का उद्देश्य परिक्षेत्रों के अभिन्यास तैयार करने में मार्गदर्शन देना है । इन नियमों में परिभ्रमण संरचना एवं सुविधाओं के प्रावधानों के मानक सम्मिलित है । ऐसे अभिन्यासों से जुड़े सेवा प्रावधान जैसे भौतिक संरचनायें, जल प्रदाय , जल - मल निकास आदि संबंधित नियमों के अनुरूप होंगे ।

2. सामान्यतः भूखण्ड की चौड़ाई एवं गहराई का अनुपात 1: 1.5 से 1 : 3 होना चाहिए , किन्तु स्थल की स्थिति के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके अतिरिक्त अनुपात का निर्णय लिया जायेगा ।

3. भवन निर्माता / वास्तुविदों को अपने भवन नियोजन हेतु आवासीय विकास के संदर्भ में भूखण्ड आकार, भूखण्ड प्रकार, फर्शी क्षेत्रानुपात, भू- तल आच्छादन, भवन की ऊँचाई तथा स्वीकार्य आवासीय इकाईयों के मानकों की आवश्यकता होती है । नीचे दी गई सारणी में आवासीय क्षेत्रों के आच्छादन तथा सीमान्त खुला क्षेत्र वर्णित है एवं सारणी में दर्शाये भूखण्ड स्वीकृत अभिन्यास का भाग होना आवश्यक है ।

4. म.प्र. नगर पालिका ( कालोनी विकास ) नियम -2021 एवं मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों का विकास) नियम -2014 के प्रावधानों के अनुरूप अल्प आय वर्ग एवं कमजोर आय वर्ग हेतु प्रावधान किये जायेंगे ।

5. म.प्र . भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 99 (परिशिष्ट- ञ ) में निहित प्रावधानों के अनुरूप विशेषतः अल्प आय वर्ग का अभिन्यास तैयार किया जाना चाहिये ।

6. पहुंच मार्ग की चौड़ाई 18.00 मीटर से अधिक होने पर मिश्रित उपयोग हेतु अनुमति दी जा सकेगी । ऐसे मिश्रित उपयोग भवन के पुनर्निर्माण में भी अनुज्ञात किये जा सकेंगे ।

2647

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

7. मिश्रित भू- उपयोग अंतर्गत 18 मीटर एवं उससे अधिक चौड़े मार्गों के लिए मार्ग की चौड़ाई के आधार पर निम्नानुसार फर्शी क्षेत्र अनुपात देय होगा ।

1.75

18 मीटर या अधिक

2.00

24 मीटर या उससे से अधिक

आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड

सारणी 6-सा-2

(मी.) में

एम.ओ.एस.

विकास का प्रकार

अधिकतम उँचाई (मी. में )

आर. एफ.ए. अधिकतम

क्र. भूखण्ड का आकार (मी. में)

क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) न्यूनतम

पार्श्व आजू बजू

अग्र

भू आच्छादन क्षेत्र प्रतिशत में

एक भूखण्ड पर अधिकतम स्वीकार्य आवासीय ईकाइयां

भूखण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई (मी.में )

12

13

11

9 10

8

6

7

5

3

4

2

1

2

6

9.5

0.0

3.00 0.0 0.0

60 1.25

पंक्ति

32

1

4.0X8.0

2

9.5

0.0

6

0.0

1.25 3.00 1.5

60

पंक्ति

48

2 4.0X12.0

2

9.5

6

0.0

3.00 1.5 0.0

1.25

60

पंक्ति

75

3 5.0X15.0

2

9.5

7.5

3.00 1.5 0.0 0.0

1.25

50

पंक्ति

105

7.0X15.0

4

3

12.5

7.5

3.00 1.5 2.5 0.0

1.25

50

135

5 9.0X15.0

अर्धपृथक्कृत

4

12.5

9.0

3.00 2.5 2.5 0.0

1.25

50

200

6 11.10X18.0

अर्धपृथक्कृत

4

12.5

9.0

0.0

3.5 2.5 3.0

1.25

216

7 12.0X18.0

अर्धपृथक्कृत 42

4

12.5

9.0

1.5

4.5 2.5 3.5

40 1.25

288 पृथक्कृत

8 12.0X24.0

5

12.5

12.0

6.0 2.5 3.0 3.0

35 1,25

360

9 15.0X24.0

पृथक्कृत

12.5

5

12.0

3.0

6.0 3.0 3.5

35 1.25

10

405 पृथक्कृत

15.0X27.0

7

12.5

3.0 12.0

6.0 3.0 4.0

33 1.25

540

11 18.0X30.0

पृथक्कृत

7

12.5

12.0

3.0

6.0 3.0 4.5

1.25

33

20.0X30.0 600

12

पृथकृत

7

12.5

12.0

6.0 4.5 4.5 4.5

1.25

30

750 पृथक्कृत

25.0X30.0

13

7

12.512.0

6.0 4.5 4.5 4.5

1.25

990

14

30.0X33.0

30 पृथक्कृत

नोट:-

1 उपरोक्त तालिका सांकेतिक स्वरूप की है जिसे मार्गदर्शिका के रूप में उपयोग किया जा सकेगा ।

2. मिश्रित उपयोग के अंतर्गत ऐसे भूखण्ड जिसमें न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्रफल की अर्हता पूर्ण होती है, हेतु भी उपरोक्त मापदण्ड लागू होंगे । (आवासीय इकाई छोड़कर) - भाग 1

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3. सारणी के अनुक्रमांक 9 से 14 में दर्शाये भूखण्ड आकार को केवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में बहु ईकाई भूखण्डीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकता है ।

4. ऐसे भूखण्ड जिनका क्षेत्र सारणी में दर्शायी श्रेणियों के मध्य के आकार के हो , को इसके पूर्व की श्रेणी के एम.ओ.एस. आच्छादन, एफ.ए.आर. के अनुसार अथवा नियोजन अनुज्ञा में वर्णित अनुसार स्वीकृति दी जानी चाहिए । ऐसे आच्छादित क्षेत्र अथवा एम.ओ.एस. ( MOS) में निर्धारित करते समय यदि कतिपय भिन्नता आती है तो आच्छादित क्षेत्र अथवा एम.ओ.एस. में से किसी एक को निश्चित कर स्वीकृति दी जायेगी । किन्तु ऐसे प्रकरणों में भवन रेखा निर्धारित कर ही स्वीकृति दी जायेगी ।

5. घनत्वीय गणना हेतु एक आवासीय इकाई में औसतन 4.8 व्यक्ति तथा कर्मचारी आवास में औसतन 2.4 व्यक्ति का रहवास माना जावेगा ।

6. वाहन विराम स्थल की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार की जायेगी ।

7. झुग्गियों की पुनर्स्थापना की दशा में 32 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड स्वीकार्य नही होंगे ।

8. अनुक्रमांक 9 से 14 के भूखण्डों के समक्ष 12 मीटर से कम चौड़ा मार्ग होने पर केवल 4 आवासीय ईकाइयां मान्य होंगी ।

9. आवासीय भवन का निर्माण 2.4 मीटर ऊँचाई के स्टिल्ट पर, स्वीकार्य ग्राउण्ड कवरेज की सीमा तक किया जाता है, तो स्टिल्ट फ्लोर की ऊँचाई तथा ऐसे निर्मित क्षेत्र की गणना, भवन ऊँचाई तथा एफ.ए.आर. में नहीं की जाएगी । स्टिल्ट पार्किंग हेतु भूखण्ड के आकार / क्षेत्रफल का बंधन नहीं होगा ।

6.4.1.2 वर्तमान आवासीय क्षेत्र

वर्तमान आवासीय क्षेत्रों में विकास सारणी 6- सा-3 में दर्शित मापदण्डों से नियंत्रित होगा । आवासीय विकास हेतु भू-खण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र

सारणी 6-सा-3

आच्छादित क्षेत्र

फर्शी क्षेत्रनुपात भूखण्ड का क्षेत्र

2

1

3

90 वर्गमीटर से कम

1.25

75%

1.25

90 से 180 वर्गमीटर तक

66%

180 वर्गमीटर से अधिक

1.00

60%

टीपः मार्ग की चौड़ाई 9.00 मीटर से अधिक होने की दशा में 180 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र वाले वर्तमान आवासीय भूखण्डों के लिए फर्शी क्षेत्रानुपात 1.25 तक अनुज्ञेय होगा साथ ही वे भूखंड जो म.प्र . भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 42 की श्रेणी अंतर्गत होंगे उन भूखंडो पर नियम 42 के प्रावधान लागू होंगे ।

2649

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भाग 1 ]

6.4.1.3 आवासीय विकसित कॉलोनियों हेतु मापदण्ड

जिन कॉलोनियों में किसी मार्ग पर 75 प्रतिशत भवन निर्मित हो गए हों, उस क्षेत्र को वर्तमान आवासीय क्षेत्र माना जाएगा । ऐसे मार्गों पर स्थित रिक्त भूखण्डों पर भवनों के निर्माण हेतु उस मार्ग पर स्थित अन्य भवनों के निर्माण हेतु अपनाए गए मापदण्ड लागू होंगे , जबकि कॉलोनी के अन्य मार्गों पर विकास / निर्माण के लिए नवीन आवासीय क्षेत्र के लिए निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे ।

6.4.2 वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र

वाणिज्यिक भू- खण्ड के विकास मापदण्ड

क्र.

मार्ग की चौड़ाई (मी. में)

फर्शी क्षेत्रानुपात भूखण्ड का आकार (मी. में)

क्षेत्र (वर्ग मी. में)

4

2

3

1

5

1.5 1. 6.0x9.0 54

12 या अधिक

2.

135

9.0x15.0

1.5

12 या अधिक

1.5 3. 12.0x18.0 216

12 या अधिक

4. 15.0x24.0 360

1.5

12 या अधिक

टीप:-

सारणी 6-सा-4

सीमांत खुला क्षेत्र (मीटर में)

अग्र पार्श्व आजू बाजू निर्मित क्षेत्र (प्रतिशत)

6

7

8

9

10

80

4.5 0.0

70

1.5

4.5

2.5 0.0

60

2.5 2.5 4.5

1.5

50

3.0 3.6 3.6 4.5

1. 500.0 वर्गमीटर से अधिक किन्तु 1000.0 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भूखण्डों के लिए न्यूनतम खुला क्षेत्र अग्र भाग में 6 मीटर एवं तीनों ओर 4.5 मीटर होगा ।

2. 1000 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल एवं 12.5 मीटर तक के भवनों के लिए न्यूनतम खुला क्षेत्र चारों ओर 6 मीटर से कम नहीं होगा ।

3. 18 मीटर से अधिक चौड़े मार्गों के लिए मार्ग की चौड़ाई के आधार पर निम्नानुसार फर्शी क्षेत्र अनुपात देय होगा ।

18 मीटर या अधिक

24 मीटर या उससे से अधिक 1.75

2.00 2650

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[ भाग 1

4. यह मापदण्ड सभी वाणिज्यिक क्षेत्रों में लागू होंगे । सारणी में दर्शाये गये क्षेत्रफल से कम होने की स्थिति में उसके पूर्व सरल क्रमांको के मानक लागू होंगे ।

5. वाहन विराम स्थल की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार की जायेगी ।

6. अग्र कॉरिडोर की भूमि का किसी अन्य प्रयोजन हेतु उपयोग निषेध होगा ।

7. वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक सारणी 6 - सा -5 में वर्णित हैं ।

वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक

क्र.

वर्ग

1

2

1.

भूखण्डों का क्षेत्र 2.

परिभ्रमण एवं वाहन विराम स्थल का क्षेत्र

3.

सारणी 6-सा-5

कुल क्षेत्र का प्रतिशत

3

अधिकतम 50 प्रतिशत

अधिकतम 40 प्रतिशत

न्यूनतम 10 प्रतिशत (8 : 2 )

खुले स्थानों को सम्मिलित कर सुविधाओं का क्षेत्र

मार्गों की चौड़ाई

बाजार से गुजरने वाले मुख्य सीधे मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई

4.

दुकानों के सामने ट्रकों के खड़े एवं मुड़ने के लिये न्यूनतम चौड़ाई

दुकानों के सामने पदचारी की न्यूनतम चौड़ाई

5.

दुकानों के आकार

6.

विराम स्थल

6.4.2.1 वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र

12मीटर

18 मीटर

6 मीटर

मार्ग सर्वेक्षण एवं प्रोजेक्शन के आधार पर

म.प्र. भूमि विकास नियम , 2012 के अनुसार

निम्नलिखित शर्तों के अधीन वाणिज्यिक क्षेत्रों में पुनर्निमाण एवं परिवर्तन की अनुज्ञा दी जा सकेगी :-

1. मार्गों की चौड़ाई , विकास योजना में प्रस्तावित मापदण्डों के अनुरूप होगी ।

2. मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई के आधार पर निम्नानुसार अधिकतम एफ.ए.आर. देय होगा ।

12मीटर या अधिक 1:1.50

18 मीटर या अधिक 1:1.75 2651

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भाग 1 ]

24 मीटर या अधिक 1:2.00

3. 100 वर्गमीटर तक के भू- खण्डों में न्यूनतम 4.5 मीटर अग्र खुला क्षेत्र ऑफ स्ट्रीट वाहन विराम हेतु खुला छोड़ना होगा ।

4. 100 वर्गमीटर से बड़े भू- खण्डों पर वाहन विराम म.प्र. भूमि विकास नियम , 2012 के अनुसार रखना आवष्यक होगा ।

5. वाणिज्यिक विकास की गहराई , भवन जिस मार्ग पर हो, उस मार्ग की चौड़ाई के दो गुना या 30 मीटर, जो भी कम हो, उससे अधिक नहीं होगी ।

6. किसी भूखण्ड के स्वामी द्वारा अपने भू- खण्डों में से मार्ग , फुटपाथ आदि सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ी जाती है तो ऐसी दशा में उक्त भू- खण्ड का निर्माण किए जा रहे भवन में सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी गई भूमि का म.प्र. भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 61 के अनुसार दुगना फर्शी क्षेत्र अनुपात अतिरिक्त रूप से स्वीकार होगा । इससे भवन के आगे सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ने को प्रोत्साहन मिलेगा तथा छोड़ी गई भूमि की क्षतिपूर्ति भी हो सकेगी ।

7. वर्तमान भवन रेखा यथावत रखी जायेगी ।

8. वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्रों में , वाणिज्यिक परिसरों के लिए अधिकतम निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार रहेगा:-

100 प्रतिशत

> 25 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भूखण्ड

80 प्रतिशत

> 25 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखण्ड

1.50

> फर्षी क्षेत्र अनुपात

6.4.3 औद्योगिक

औद्योगिक विकास के मानक म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार होंगे ।

6.4.3.1 खतरनाक एवं प्रदूषणकारी उद्योग हेतु मापदण्ड

मध्यप्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के लाल श्रेणी के उद्योगों को निवेश क्षेत्र के अंतर्गत स्वीकृति नहीं दी ।

6.4.4 मिश्रित उपयोग

आवासीय / वाणिज्यिक / सार्वजनिक अर्धसार्वजनिक गतिविधियां ।

6.4.4.1 मिश्रित उपयोग नियमन

मिश्रित उपयोग पारंपरिक नगर नियोजन तथा भारतीय सामाजिक- आर्थिक- सांस्कृतिक परिवेश पर आधारित है । बाजार के आर्थिक आवश्यक बल के कारण सार्वजनिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास आवासीय परिसरों में हुआ है । इसी प्रकार वाणिज्यिक उपयोग हेतु निर्धारित क्षेत्र में आवासीय तथा सार्वजनिक / अर्द्धसार्वजनिक गतिविधियों का विकास हुआ है । बाजार के आर्थिक आवश्यक बल के कारण आवासीय परिसरों में वाणिज्यिक गतिविधियों की मांग और बढ़ रही है । अतः वास्तविकता को अनदेखा करना नियोजन की दृष्टि से उचित नहीं होगा । अतः अब ऐसी भाग 1

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नीति बनाने की आवश्यकता है , जिसके फलस्वरूप नागरिकों की वास्तविक आवश्यकता एवं नागरिकों की सुविधा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मध्य संतुलन बना रहे । इस हेतु आवासीय परिसरों में मिश्रित उपयोग स्वीकार्य करने हेतु स्पष्ट सिद्धांत एवं प्रक्रिया का निर्धारण आवश्यक है ।

निवेश क्षेत्र के अंदर से निम्न क्षेत्रीय मार्ग निकलते है जो मुख्य मार्ग है:-

1. शाजापुर- बेरछा मार्ग

2. शाजापुर- दुपाड़ा मार्ग

इन मार्गों पर आमोद - प्रमोद , यातायात एवं औद्योगिक क्षेत्र से प्रभावित भूमियों को छोड़कर शेष भूमि / भूखण्ड पर मार्ग की चौड़ाई का दोगुना चौड़ाई तक मिश्रित उपयोग की गतिविधि मान्य की जा सकेगी ।

निवेश क्षेत्र के अंतर्गत ऐसे अन्य मार्ग जिनकी चौड़ाई 18.00 मीटर या इससे अधिक है , तो ऐसे मार्ग पर आमोद-प्रमोद, यातायात एवं औद्योगिक क्षेत्र से प्रभावित भूमियों को छोड़कर शेष भूमि/ भूखण्ड पर भी मार्ग की चौड़ाई के दोगुना चौड़ाई तक मिश्रित उपयोग की गतिविधि मान्य की जा सकेगी । इसके अतिरिक्त बायपास मार्ग से लगकर मिश्रित उपयोग प्रस्तावित किया गया है । मिश्रित उपयोग में आवासीय / वाणिज्यिक / सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक भूमि उपयोग के अंतर्गत दर्शित गतिविधियाँ मान्य की जा सकेगी ।

6.4.4.2 मिश्रित उपयोग के मार्गदर्शी सिद्धांत

1. मिश्रित उपयोग का आशय आवासीय / वाणिज्यिक / सार्वजनिक अर्द्धसार्वजनिक परिक्षेत्र से संबंधित गतिविधि किये जाने से है ।

2. ऐसे कार्यकलापों की सामाजिक , आर्थिक आवश्यकता तथा आवासीय क्षेत्र में उक्त कार्यकलापों से पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित विपरीत प्रभाव के बीच संतुलन बनाये रखना आवश्यक है ।

3. मिश्रित उपयोग से , अलग-अलग मोहल्लों में निकटतम क्षेत्र में व्यावसायिक सुविधायें प्राप्त हो सकेंगी जिससे आवागमन में कमी आयेगी किन्तु इससे रिहायशी इलाकों में भीड़- भाड़ बढ़ने, पार्किंग की असुविधा एवं अन्य पर्यावरणीय दुष्प्रभाव भी पड़ना संभावित है । प्रस्तावित नियमन से इन प्रभावों का प्रबंधन एवं नियंत्रण संभव होगा ।

6.4.4.3 मिश्रित उपयोग की सामान्य शर्ते

1. मिश्रित उपयोग हेतु विकास नियंत्रण के उपयोग परिक्षेत्र में लागू मापदण्ड (एफ.ए.आर. ग्राउण्ड कवरेज इत्यादि) मिश्रित उपयोग के लिये भी लागू रहेंगे ।

2. मिश्रित उपयोग के यह नियमन नवीन प्रस्तावित क्षेत्रों में लागू होंगे , तथा पार्किंग हेतु मानक उपयोग परिसर के अनुसार मान्य होंगे ।

3. 18.0 मीटर एवं अधिक चौड़े मार्ग पर ही गैर - आवासीय गतिविधियां जैसे वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक गतिविधियां मान्य की जा सकेंगी ।

2653

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भाग 1 ]

6.4.5 सार्वजनिक / अर्द्धसार्वजनिक भूमि उपयोग अभिन्यास मापदण्ड

सार्वजनिक / अर्द्धसार्वजनिक हेतु विकास नियमन सारणी 6 - सा -8 में दर्शाए गए है ।

6.4.6 सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड

1. शैक्षणिक स्वास्थ्य, संचार तथा सांस्कृतिक सुविधाओं के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि का आकार प्रशासकीय विभाग या किसी नियामक प्राधिकारी या भूखण्ड का न्यूनतम आकार विहित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किए गए अनुसार होगा ।

2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग तथा निम्न आय समूह गृह निर्माण के लिए अत्यावश्यक सुख सुविधाओं की आवश्यकतायें म.प्र. भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 19 के परिशिष्ट- ञ में दिए गए अनुसार होगी ।

3. विकास योजना तैयार करते समय विभिन्न परिक्षेत्रों में स्वीकार्य फर्शी क्षेत्र अनुपात को उस क्षेत्र में प्रस्तावित घनत्व को दृष्टिगत रखते हुये निर्धारण किया गया है । अतः घनत्व का निर्धारण अनुज्ञा देते समय अभिन्यास स्तर पर न किया जावे ।

4. उस भूमि के लिए जिसमें कि कोई आवेदक हितबद्ध हो सकता हो विकास रेखांक अथवा परिक्षेत्रीय रेखांक के प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए प्राधिकारी को म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 49 की परिशिष्ट- छः में दिए अनुसार विहित प्रारूप में कोई आवेदन किया जा सकता है ।

6.5 अन्य नियमन

6.5.1 12.5 मीटर से ऊँचे भवनों संबंधी नियमन

म.प्र . भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 के प्रावधानों अनुसार मान्य होंगे ।

6.5.2 बहुविध बहुमंजिली इकाई निर्माण

मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के मापदण्ड अनुसार नियंत्रित होंगे ।

6.5.3 फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा

फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधायें हेतु मानक मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17 अनुसार मान्य होंगे ।

6.5.4 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

नवीन वाणिज्यिक केन्द्रों के नियोजन के समय फुटपाथ दुकानें, हाथ ठेला एवं इसी तरह की अन्य गतिविधियों के लिए निम्न सारणी में दिए गए मानकों के अनुसार अनौपचारिक वर्ग हेतु प्रावधान निर्धारित किए गए हैं ।

भाग 1

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अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

क्र.

विवरण 1

2

1.

फुटपाथ व्यापार वृत्त खण्ड केन्द्र उपवृत्त खण्ड केन्द्र सुलभ शॉपिंग

2. शासकीय एवं वाणिज्यिक कार्यालय 3. थोक व्यापार एवं मालभाड़ा कॉम्पलेक्स 4. चिकित्सालय

विद्यालय

5. प्राथमिक माध्यमिक / उच्चतर माध्यमिक

6.

उद्यान नगर उद्यान स्थानीय उद्यान

आवासीय

7.

8. बस स्थानक / रेल्वे स्टेशन

सारणी 6- सा-6

मानक

3

3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें

1 से 2 इकाई प्रति 100 कर्मकार

3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें 3 से 4 इकाई प्रति 100 बिस्तर

3 से 4 इकाई

5 से 6 इकाई

8 से 10 इकाई प्रत्येक प्रमुख प्रवेश द्वार 2से 3 इकाई

1 इकाई प्रति 500 जनसंख्या

परियोजना तैयार करते समय किये गये सर्वेक्षण पर निर्भर होगा ।

टीपः- प्रत्येक इकाई 2.5 से 5 वर्गमीटर के आकार की नियत होगी ।

6.5.5 ईंधन भराव एवं भराव सह- सेवा केन्द्र के मानक

ईंधन भराव एवं भराव सह- सेवा केन्द्र 18.00 मीटर चौड़े विद्यमान मार्ग पर स्वीकार्य होंगे तथा शेष मानक म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53 (3 ) (चार ) के अनुरूप होंगे । ई- वाहन / बैटरी चार्जिंग स्टेशन के मानक शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार लागू होंगे ।

6.5.6 यातायात नगर / मैकेनिक नगर / लॉजिस्टिक हब / निजी बस स्थानक

(अ) इस उपयोग के अंतर्गत निम्नलिखित गतिविधियां स्वीकार्य होंगी- ट्रक टर्मिनल , मोटर गैरेज , वर्कशॉप , स्पेयर पाटर्स एवं सुधार की दुकानें रात्रि विश्राम गृह बोर्डिंग / लाजिंग , बैंक , पेट्रोल पंप , रेस्टोरेंट , बुकिंग ऑफिस, वेयर हाउस एवं अनुशांगिक गतिविधियां ।

यातायात नगर एवं मैकेनिक नगर परिक्षेत्र हेतु नियमन । (ब)

1. मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 18 मीटर से कम नहीं होगी ।

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भाग 1 ]

2. सामुदायिक खुले क्षेत्र का उपयोग पार्किंग के लिए किया जा सकेगा ।

3. यातायात नगर के विकास हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल वर्णित नहीं किया गया है । स्थल के आकार के अनुसार एक से अधिक गतिविधियां स्वीकार्य होंगी ।

6.5.7 शॉपिंग मॉल /खुला मॉल

शापिंग मॉल हेतु मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 96 के अनुरूप होंगे ।उक्त गतिविधि विकास योजना में दर्शित वाणिज्यिक एवं मिश्रित भू- उपयोग में मान्य होगी । खुला माल , कृषि भूमि उपयोग के अंतर्गत मान्य होंगे ।

6.5.8 वर्तमान विकसित क्षेत्र हेतु नियमन

1. वर्तमान विकसित क्षेत्रों में भवन की ऊँचाई , भू-आच्छादन , फर्शी क्षेत्र अनुपात एवं पार्किंग संबंधी मापदण्ड, नगरीय निकाय द्वारा जोनल प्लान तैयार कर निर्धारित मापदण्डों एवं भवन रेखा के निर्धारण अनुसार लागू होंगे । जब तक जोनल प्लान लागू नहीं होगा तब तक विकास योजना के प्रावधान लागू होंगे ।

2. विकसित क्षेत्रों में पुनर्विकास की अनुमति सीधे स्थानीय निकाय द्वारा दी जावेगी ।

3. भवन की ऊँचाई , अहाते की दीवार की ऊँचाई एवं वाहन विराम संबंधी मापदण्ड नये क्षेत्रों के मापदण्डों के अनुरूप ही रहेंगे ।

6.5.9 उद्यान

1. समस्त प्रकार के आमोद -प्रमोद क्षेत्र अंतर्गत प्रस्तावित उद्यान में 05 प्रतिशत आनुषांगिक स्वीकार्य होगी ।

2. स्टेडियम के निर्माण हेतु मापदण्ड खेल विभाग के अनुसार होंगे ।

6.5.10 मैरिज गार्डन

मैरिज गार्डन विकास के नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार मान्य होंगे ।

6.5.11 छविगृहों के लिए मापदण्ड

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53 (3 ) के प्रावधान लागू होंगे ।

6.5.12 मल्टीप्लेक्स

मल्टीप्लेक्स हेतु म.प्र. भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 95 के प्रावधान लागू होंगे । मल्टीप्लेक्स आवासीय , वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं मिश्रित भूमि उपयोग में मान्य होंगे एवं फर्शी क्षेत्रानुपात उस भू- उपयोग के अनुरूप होगा , जिसमें उक्त गतिविधि मान्य की गई हो ।

[ भाग 1

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6.6 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन

संवेदनशील क्षेत्र में विकास की गतिविधियाँ निम्नानुसार प्रावधानित हैं :-

1. नदी के दोनों ओर 30.00 मीटर तथा नाले के दोनों ओर 9.00 मीटर क्षेत्र खुला रखा जावेगा एवं उसमें सामाजिक वानिकी एवं वृक्षारोपण किया जावेगा ।

2. तालाबों के किनारे न्यूनतम 30.00 मीटर दूरी तक का क्षेत्र खुला रख जावेगा । इस सीमा के अंतर्गत आने वाली संरचना में किसी प्रकार का बदलाव या नव निर्माण की अनुज्ञा नहीं दी जावेगी ।

3. नाले , शाखा नहर एवं अन्य जल स्त्रोतों के किनारे छोड़ा जाने वाला कम- से - कम क्षेत्र मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 के नियमों के अनुसार होगा ।

4. नहर की स्थिति सिंचाई विभाग द्वारा अधिग्रहण की गई भूमियों में कम से कम 4.50-4.50 मीटर दोनों ओर का क्षेत्र खुला रखा जाएगा ।

5. छिन्दवाड़ा निवेश क्षेत्र में स्थित खदानों में जल भराव होने के कारण जन सुरक्षा की दृष्टि से खदानों के आस - पास न्यूनतम 9.00 मीटर तक का क्षेत्र खुला रखा जावेगा ।

6. प्रदूषित जल / मल किसी भी स्थिति में नदी में प्रवाहित नहीं किया जावेगा ।

7. जलाशय / जल स्त्रोतों के किनारे के क्षेत्रों में भवनों के व्यक्तिगत सेप्टिक टैंक को सीवेज लाईन, जब उसका निर्माण हो जाए से जोड़ना होगा ।

8. निवेश क्षेत्र में आने वाले निर्मित भवनों के आच्छादित क्षेत्र में या एफ ० ए ० आर ० में पूर्व की स्वीकृति के अतिरिक्त वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी ।

9. नदियों की सुरक्षा एवं जल गुणवत्ता के सुधार एवं संरक्षण हेतु किये जाने वाले कार्य स्वीकार्य होंगे ।

10. नियंत्रित क्षेत्र में वृक्षारोपण एवं बैठक की व्यवस्था स्वीकार्य की जा सकती है ।

11. प्रतिबंधित क्षेत्र में ऐतिहासिक एवं विरासत महत्व के स्मारकों को सुरक्षित रखा जायेगा । इन स्मारकों के रख - रखाव को प्रोत्साहित किया जावेगा ।

12. नगरीय विरासत वाले क्षेत्रों में सक्षम प्राधिकारी द्वारा विरासत महत्व के स्मारकों के संरक्षण एवं सुधार को दृष्टिगत रखते हुये एवं स्थल का अध्ययन कर विकास अनुमतियाँ दी जा सकेंगी ।

13. नियंत्रित क्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से पर्यटकों के परोक्ष मनोरंजन , आमोद-प्रमोद को प्रोत्साहन या दर्शनीय स्थलों के विस्तार एवं अन्य कार्य स्वीकार्य होंगे ।

14. नियंत्रित क्षेत्र में आने वाले निर्मित भवनों में आच्छादित क्षेत्र या फर्शी क्षेत्रानुपात में वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी ।

15. संवदेनशील क्षेत्रों में निम्न श्रेणी के रख - रखाव के विस्तार संबंधी कार्य स्वीकार्य होंगे ।

1. ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्र:-

नागरिक एवं सांस्कृतिक महत्व के भवन ।

2657

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भाग 1 ]

प्राचीन वास्तुकला भवन यदि निजी अधिपत्य में हो , तो भी ।

समय- समय पर उत्खनित / खोजे गए विरासतीय भवन ।

2. नागरिक एवं सांस्कृतिक महत्व के भवन

3. प्राचीन वास्तुकला भवन यदि निजी आधिपत्य में हो तो भी समय - समय पर उत्खनित / खोजे गये विरासतीय भवन ।

16. नगर के पुराने आबादी क्षेत्र में अनेक छोटी बड़ी चूने की खदानें है, जो वर्तमान में बंद है । इन खदानों के चारों आरे 9.00 मीटर की परिधि में किसी प्रकार की विकास अनुज्ञा दिया जाना पुर्णतः प्रतिबंधित है । साथ ही खदानों की स्थिति को राजस्व अभिलेख अनुसार निर्धारित किया जावेगा ।

6.7 उपयोग परिसर में स्वीकृत / स्वीकार्य गतिविधियां

उपयोग परिसर में स्वीकृत गतिविधियाँ

सारणी 6- सा-7

क्र. उपयोग

स्वीकृत उपयोग परिसर

2

3

1

1 आवासीय आवासीय भूखण्डीय विकास , अपार्टमेंट हाउसिंग / फ्लेटस , अतिथि गृह / रेस्ट हाउस , स्वयं का आवास, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला मैरिज हाल / बारात घर / मांगलिक भवन / कल्याण मंडपम , कम्यूनिटी हॉल , मेरिज गार्डन, बाल सुधार गृह / कामकाजी महिला छात्रावास, होस्टल / लॉजिंग एवं बोर्डिंग , वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, साप्ताहिक हाट बाजार , क्लिनिक / डिस्पेंसरी , प्रसूती गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र , नर्सिंग होम, पालतू पशुक्लिनिक / औषधालय , खेल का मैदान / नेवरहुड पार्क, झूलाघर / डे – केयर सेंटर , क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र , अनाथालय , योग केन्द्र, ध्यान अध्यात्मिक केन्द्र, सिनेमा हाल , होटल , ईंधन भराव एवं भराव - सह - सेवा केन्द्र , सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग , सामान्य चिकित्सालय , विशिष्ट चिकित्सालय , शैक्षणिक महाविद्यालय / संस्थान , समस्त विद्यालय, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान , अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत / नृत्य / नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र , स्थानीय संस्थायें / अर्धशासकीय /शासकीय कार्यालय / सुविधायें , कन्वेंशन सेंटर, बस स्टॉप , सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल / वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, गृह, मनोरंजन क्लब , खेल मैदान / स्टेडियम, लाइब्रेरी , म्यूजियम , स्टाफ क्वार्टर, बैंक / ए.टी.एम. , रेस्टारेंट, तरणताल , कम्प्यूटर सेंटर, मल्टीप्लेक्स मॉल, पिकअप स्टेशन ।

[ भाग 1

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क्र. उपयोग

स्वीकृत उपयोग परिसर

3

1

2

2 मिश्रित

आवासीय , वाणिज्यिक , सार्वजनिक / अर्द्धसार्वजनिक भूमि उपयोग में समस्त स्वीकृत उपयोग परिसर स्वीकार्य होंगे ।

3 वाणिज्यिक

सामान्य वाणिज्यिक

आवासीय में स्वीकार्य समस्त गतिविधियां, सिनेमा हाल, होटल , ईंधन भराव एवं भराव- सह- सेवा केन्द्र, प्रिटिंग प्रेस, निजी व्यवसाय कॉर्पोरेट कार्यालय , ऑटो पार्टस एवं ऑटो सर्विस स्टेशन / मोटर गैरेज / मैकेनिक दुकाने एवं वर्कशॉप , कबाडी बाजार , लोहा मण्डी, भवन निर्माण सामग्री एवं थोक बाजार, सूचना प्रौद्योगिकी, कोचिंग सेंटर , कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, दूरसंचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय , अग्निशमन केन्द्र , दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस , दूर- संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, माल , मल्टीप्लेक्स, शोरूम, फिटनेस क्लब, ओपन मॉल, मिश्रित उपयोग, सामान्य वाणिज्यिक एवं थोक व्यापार , लॉजिस्टिक हब ।

औद्योगिक

4

औद्योगिक भूखण्डीय विकास, अतिथि गृह / रेस्ट हाउस, होस्टल / लॉजिंग एवं बोर्डिंग , सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें,क्लिनिक / डिस्पेंसरी , प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, खेल मैदान, बालगृह, दिन देखभाल केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनीकल प्रयोगशाला, सिनेमा हाल, होटल , ईंधन भराव एवं भराव- सह- सेवा केन्द्र, शीत संग्रहागार एवं दुग्ध द्रुतशीतजन संयंत्र, जंकयार्ड, पेट्रोलियम उत्पाद डिपो , गैस गोडाउन, प्रिटिंग प्रेस , ऑटो सर्विस स्टेशन / मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप , सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग, डेरी प्लांट, स्लाटर हाउस , फेलैटेड फैक्टरी , स्टोरेज / गोदाम (अज्वलनशील , ज्वलनशील , डीजल स्टोरेज ) , एक्सटेंसिव विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र , स्थानीय संस्थायें / अर्धशासकीय / शासकीय कार्यालय , दूर- संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन , अग्नि शमन केन्द्र , दूर संचार, पोस्ट आफिस , दूरभाष केन्द्र पोस्ट ऑफिस , दूर - संचार टावर एवं स्टेशन , पुलिस स्टेशन , पुलिस पोस्ट, बस स्टॉप , सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल / वेस्ट वाटर शोधन संयंत्र, लाइब्रेरी , म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर , बैंक / ए.टी.एम. रेस्टोरेंट, बस स्टैण्ड, यातायात नगर, पैकेजिंग युनिट ।

2659

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

स्वीकृत उपयोग परिसर

उपयोग

क्र.

3

2

1

5 सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक

अतिथि गृह / रेस्ट हाउस , बालगृह, कामकाजी महिला छात्रावास , होस्टल , लॉजिंग एवं बोर्डिंग , वृद्धाश्रम , सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, क्लिनिक /डिस्पेंसरी , प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु औषधालय , खेल का मैदान, नेवरहूड पार्क , झूला घर / डे केयर केन्द्र, धार्मिक परिसर , क्लिनीकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच , सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय , योग- ध्यान-अध्यात्मिक केन्द्र, ईधन भराव एवं भराव - सह - सेवा केन्द्र, निजी व्यवसाय एवं कार्पोरेट कार्यालय, सूचना प्रौद्योगिकी, स्टोरेज / गोदाम (अज्वलनशील) , सामान्य चिकित्सालय , विशिष्ट चिकित्सालय , पशु चिकित्सालय , विश्व विद्यालय, शैक्षणिक महाविद्यालय, चिकित्सा / इंजीनियरिंग महाविद्यालय , अन्य व्यवसायिक महाविद्यालय, पॉलीटेक्निक , माध्यमिक विद्यालय , प्राथमिक विद्यालय / नर्सरी , प्ले स्कूल , कोचिंग सेंटर , कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान , विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय , (अ- मानसिक विकलांगता , ब- शारीरिक विकलांगता) , समन्वित आवासीय विद्यालय , औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान / प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत / नृत्य नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र , स्थानीय संस्थायें / अर्धशासकीय / शासकीय कार्यालय, दूर- संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन , रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय , गृह, मनोरंजन क्लब , आंतरिक एवं बाह्य स्टेडियम , स्पोर्ट्स काम्पलेक्स , लाइब्रेरी, म्यूजियम , स्टाफ क्वार्टर, बैंक / ए.टी.एम. रेस्टोरेंट, तरणताल, होटल मैनेजमेंट संस्थान, कन्वेंशन सेंटर, सामाजिक कल्याण केन्द्र, सूचना प्रौद्योगिकी एवं गैर- प्रदूषणकारी उद्योग " ।

6 सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें

अग्निशमन स्टेशन , दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर- संचार टावर / स्टेशन , पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस स्टाप , मल / अपशिष्ट उपचार संयंत्र, कब्रिस्तान, श्मशान घाट, विद्युत शव दाह, जल / वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, रख रखाव कार्यालय , यातायात सुविधाएं, संचार सुविधाएं , अत्यावश्यक सेवाओं संबंधी कार्य ।

7 यातायात एवं परिवहन

रेलवे स्टेशन एवं रेलवे लाईन / रेलवे साइडिंग / यार्ड / आपरेशनल एरिया, बस स्टेण्ड, बस डिपो , ट्रक टर्मिनल- नगर , हवाई पट्टी, माल गोदाम, शीतगृह , सर्विस स्टेशन , रिपेयर वर्कशॉप , अनुशांगिक दुकानें, रेस्टोरेन्ट, मोटल, होटल , पेट्रोल पम्प (ईंधन भराव एवं भराव - सह - सेवा केन्द्र) ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

2660

उपयोग

क्र.

स्वीकृत उपयोग परिसर

3

2

1

8 आमोद-प्रमोद

(अ) क्षेत्रीय/ नगर उद्यान/ मनोरंजन

खेल का मैदान , पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, मनोरंजन साईट, क्लब रिसोर्ट, घुड़सवारी, जिम्नेजियम मय वोट क्लब , आंतरिक स्टेडियम, स्टेडियम , स्पोर्ट कॉम्पलेक्स, ऑरचर्ड, तरणताल , पिकनिक हट, फ्लाईंग क्लब , फिटनेस क्लब, मेला मैदान, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, मत्स्यालय , केम्पिंग साईट , वाटर पार्क , वाटर पार्क मय राइडर कियोस्क, रिसोर्ट, पर्यटक / कुटीर, खेल उद्यान , नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, संग्रहालय, अन्य विशिष्ट उद्यान , सर्कस सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय , स्टोर , चौकीदार निवास, चौकीदार हट , पम्प हाउस , अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं / सुविधाए , ईधन भराव एवं भराव- सह- सेवा केन्द्र ।

(ब) स्टेडियम/ खेल मैदान

स्टेडियम / खेल मैदान , नेबरहुड पार्क , एम्यूजमेंट पार्क, क्लब /रिसोर्ट, घुड़सवारी प्रशिक्षण , जिम्नेजियम, वोट क्लब , आंतरिक स्टेडियम, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्पलेक्स, ऑरचर्ड , तरणताल , पिकनिक हट, फ्लाईंग , फिटनेस क्लब, मेला स्थल , नर्सरी , खेल उद्यान, नगरीय उद्यान , क्षेत्रीय उद्यान, अन्य विशिष्ट उद्यान, सर्कस, सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय , स्टोर, चौकीदार निवास , पम्प हाउस , चौकीदार हट , अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं / सुविधाएं ।

मेला मैदान

(स)

मेला मैदान , खेल का मैदान , पार्क , एम्युजमेंट पार्क, क्लब , घुड़सवारी, जिम्नेजियम, वोट क्लब , आंतरिक स्टेडियम अस्थाई प्रकृति के, ऑरचर्ड, तरणताल, पिकनिक हट, फ्लाईंग , फिटनेस क्लब , नर्सरी , पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, केम्पिंग साईट , वाटर पार्क, रिसोर्ट, पर्यटक / कुटीर अस्थाई प्रकृति के, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, सर्कस सूचना केन्द्र , सार्वजनिक शौचालय , स्टोर, पम्प हाउस, चौकीदार निवास , चौकीदार हट, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं/ सुविधाएं ।

हरित क्षेत्र

(द)

खेल का मैदान , नेबरहुड पार्क, एम्युजमेंट पार्क, घुड़सवारी प्रशिक्षण, वोट क्लब, ऑरचर्ड , तरणताल , पिकनिक हट, फ्लाईंग , नर्सरी , पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान , मत्स्यालय , केम्पिंग साईट, वाटर पार्क , खेल उद्यान, पम्प हाउस, नगरीय उद्यान , क्षेत्रीय उद्यान ।

वृक्षारोपण

(इ)

पर्यावरण वानिकी, खेल का मैदान नेबरहुड पार्क, एम्युजमेंट पार्क, घुड़सवारी, वोट क्लब , ऑरचर्ड , तरणताल , पिकनिक हट, मेला मैदान, नर्सरी , पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, मत्स्यालय , केम्पिंग साईट-अस्थाई प्रकृति की, वाटर पार्क, पर्यटक / कुटीर अस्थाई प्रकृति की, खेल उद्यान, 2661

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

उपयोग

क्र.

स्वीकृत उपयोग परिसर

3

1

2

नगरीय उद्यान , क्षेत्रीय उद्यान, सर्कस, सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय , स्टोर, पम्प हाउस , चौकीदार निवास , चौकीदार हट, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं / सुविधाएं ।

9 वन

वन विभाग के प्रावधानानुसार ।

कृषि

10

(अ) कृषि भूमि ऐसे समस्त स्वीकृत उपयोग जो "कृषि" शब्द की परिभाषा में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 में वर्णित है । श्मशान घाट / कब्रिस्तान , जल- मल शोधन केन्द्र, ईंट भट्टे दुग्ध डेयरी , तेल डिपो, फार्म हाउस , वेयर हाऊस , गोडाउन, विस्फोटक सामग्री संग्रहण, शासकीय / अर्ध-शासकीय / पंजीकृत संस्थाओं का कार्यालय एवं उनके द्वारा प्रायोजित विशिष्ट स्वास्थ्य/ शैक्षणिक/ संचार गतिविधियाँ , ग्राम विकास संबंधी गतिविधियाँ (क्लिनिक/डिस्पेंसरी, प्रसूती गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु चिकित्सालय /क्लिनिक/ औषधालय , रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला , मैरिज हाल / बारात घर / मांगलिक भवन / कल्याण मंडपम, कम्यूनिटी हाल , मैरिज गार्डन, बालगृह, होस्टल / लॉजिंग एवं बोर्डिंग , वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, अनाथालय , योग केन्द्र, ध्यान आध्यात्मिक केन्द्र, ईंधन भराव एवं भराव- सह-सेवा केन्द्र , माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय / नर्सरी , प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान , विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय , (अ-मानसिक विकलांगता ब - शारीरिक विकलांगता) , पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस स्टॉप , सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल / वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र , नर्सरी , लाइब्रेरी, सेवाओं / सुविधाओं संबंधी अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर , बैंक / ए.टी.एम. , रेस्टोरेंट ग्राम आबादी विस्तार, भवन सामग्री यार्ड, टिम्बर यार्ड, मैरिज गार्डन , शीत संग्रहागार, दुग्ध द्रुतशीतजन संयंत्र, जंकयार्ड, पेट्रोलियम उत्पाद डिपो, गैस गोडाउन , डेरी प्लांट स्टोरेज / गोदाम (अज्वलनशील, ज्वलनशील , डीजल स्टोरेज ), एक्सटेंसिव विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग , दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस , मल / अपशिष्ट उपचार संयंत्र , ट्रेंचिंग ग्राउण्ड, कब्रिस्तान , श्मशान घाट, विद्युत शव दाह, समस्त खेल गतिविधियां / लॉजिस्टिक हब, सूचना प्रौद्योगिकी' एवं गैर - प्रदूषणकारी उद्योग", कृषि पर्यटन सुविधाएँ " समस्त प्रकार के भण्डारण , बस स्टैण्ड, यातायात नगर, हाट / साप्ताहिक बाजार , जेल , फाइरिंग रेंज , शूटिंग रेंज , शासकीय परियोजना से विस्थापित होने वाले परिवारों का पुर्नवास , सौर ऊर्जा संयंत्र , ढाबा , मण्डी, हवाई पट्टी, पशु एवं घास बाजार, पशु वध गृह, कांजी हाउस ।

2662

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[ भाग 1

क्र. उपयोग

स्वीकृत उपयोग परिसर

1

2

3

(ब) ग्राम आबादी विस्तार

ऐसे समस्त स्वीकृत उपयोग जो "कृषि" शब्द की परिभाषा में म.प्र . नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 में वर्णित है । ईंट भट्टे दुग्ध डेयरी, फार्म हाउस , समस्त स्वास्थ्य सुविधाएँ ( संक्रामक रोगों के अतिरिक्त) , रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला, मैरिज हाल / बारात घर / मांगलिक भवन / कल्याण मंडपम, कम्यूनिटी हाल , मैरिज गार्डन , ऑटो सर्विस स्टेशन / मोटर गैरेज एवं वर्कशाप , वाहन शोरूम , होस्टल / लॉजिंग बोर्डिंग वृद्धाश्रम , अनाथालय, योग केन्द्र, ध्यान आध्यात्मिक केन्द्र , ईंधन भराव एवं भराव - सह - सेवा केन्द्र , कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान , विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय , सामाजिक कल्याण केन्द, नर्सरी , सेवाओं / सुविधाओं संबंधी अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर , बैंक / ए . टी.एम. , रेस्टोरेंट, शैक्षणिक संस्थान , होटल , समस्त खेल गतिविधियाँ, सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधाएँ में स्वीकृत सभी गतिविधियाँ, कम्यूनिटी हाल, बालगृह, सुविधाजनक दुकानें बस / पिकअप स्टेशन , सूचना प्रौद्योगिकी एवं गैर प्रदूषणकारी उद्योग , कृषि पर्यटन सुविधा एवं समस्त प्रकार के भण्डारण ।

व्याख्याः-

(1 ) ' सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें ।

(2 ) " गैर- प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है , मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग ।

(3 ) " ' कृषि पर्यटन सुविधा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17 (क) के अनुसार मान्य होगा ।

2663

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

फ्रण्ट

फ्रण्टेज=75मी.

फ्रण्टेज=60मी.

फ्रण्टेज=20मी.

एम.ओ.एस.छोड़करही निर्माणकार्यहेतु

फ्रण्टेज=100मी.

एम.ओ.एस.केवलफ्रण्ट साईडमें

एम.ओ.एस.केवलफ्रण्ट फ्रण्ट साईडमें

सारणी6सा-8

फ्रण्ट

एम.ओ.एस.केवलफण्ट

साईडमें

अन्यनियंत्रण/ न्यूनतमफ्रण्टेजमीटर में

म.प्र.

न्यूनतमवाहन पार्किंग

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

9.00

9.00

6.00

6.00

4.50

6.00

6.006.00

6.00

पीछे

न्यूनतमएम.ओ.एस. मीटरमें

30.009.00

24.009.00

30.004.50

30.006.00

12.00

सामने

12.50 12.50

12.5030.00

12.50

12.50

12.50

आवश्यकता12.006.00 अनुसार

ऊंचाई मीटरमें

एफ.ए. आर.

1:0.05

1:1.25

1:0.15

1:1.25

1:1.25

1:1.25

1:1.25

35

35

5

10

30

30

35

भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशतमें

उपयोगपरिसरोंकेनियोजनमापदण्डएवंअन्यनियंत्रण

12.00

12.00

18.00

12.00

सामनेस्थित मार्गकी न्यूनतम चौबाई.मीटर में

अनुसार

भू.वि.नि.

यू.जी.सी.

मानक

अनुसार

म.प्र.

म.प्र. भू.वि.नि.

0.20

न्यूनतमभूमि याभूखण्ड काक्षेत्रफल हेक्टरमें

भूमिका15 प्रतिशत

भूमिका15 प्रतिशत

भूमिका45 प्रतिशत

भूमिका25 प्रतिशत

उपयोग/गतिविधि

चिकित्सा/ इंजीनियरिंग

दृश्यीकरण) शैक्षणिकमहाविद्यालय

स-खेलएवं सांस्कृतिकगतिविधि

द-पार्कएवंलैण्ड स्केप(प्राकृतिकभू

ब-आवासीय

अ-प्रशासकीय

वोकेशनलःसंस्थान (व्यवसायसंबंधी)

शैक्षणिकगतिविधियां

4.

3.

2.विश्वविद्यालयः

1.

अनु क्र.

6.8भूउपयोगमेंस्वीकृतस्वीकार्यउपयोगकेनियमन भाग 1

2664

पत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

मध्यप्रदेशदेशराजपत्र

फ्रण्टेज=60मी.

फ्रण्टेज=45मी.

फ्रण्टेज=25मी.

फ्रण्टेज=75मी.

फ्रण्टेज=35मी.

फ्रण्टेज=24मी.

फ्रण्टेज=30मी.

फ्रण्टेज=12मी.

फ्रण्टेज=30मी.

फ्रण्टेज=35मी.

फ्रण्टेज=24मी.

अन्यनियंत्रण/ न्यूनतमफ्रण्टेजमीटर में

म.प्र.

म.प्र.

न्यूनतमवाहन पार्किंग

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

भू.वि.नि.अनुसार

भू.वि.नि.अनुसार म.प्र.

भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

9.00

6.00

4.50

6.00

9.00

9.00

9.00 6.00 7.50

6.00

साईडस्

9.009.00

9.00

6.00

6.00 6.00

9.00

6.00 7.50

4.50

9.00

न्यूनतमएम.ओ.एस. मीटरमें

15.009.00

24.00

15.00

12.00

12.00

12.00

15.00

12.00

24.00

9.00

12.00

सामनेपीछे

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

ऊंचाई मीटरमें

एफ.ए. आर.

1:1.25

1:1.25

1:1.25

1:1.25

1:1.25

1:1.25

1:1.25

1:1.25

1:1.25

1:1.25

1:1.25

35

35

35

35 35

35 35

35

35

35

35

भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशतमें

सामनेस्थित मार्गकी न्यूनतम चौदाईमीटर में

12.00

12.00 12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

अनुसार

अनुसार अनुसार अनुसार

भू.वि.नि.

न्यूनतमभूमि याभूखण्ड काक्षेत्रफल हेक्टरमें

0.20

0.40

0.50 0.20

म.प्र. भू.वि.नि.

म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार 0.05

म.प्र. भू.वि.नि.

म.प्र.

महाविद्यालय

उपयोग/गतिविधि

पॉलीटेक्नीक

व्यवसायिकप्रशिक्षण

प्राथमिकविद्यालय

संस्थान संस्थान अन्यव्यवसायिक महाविद्यालय

नर्सरीस्कूल

5.

6.

11.समन्वितआवासीय विद्यालय

अनु क्र.

8.

14.

7.माध्यमिक/ सेकण्डरीविद्यालय

9.

लिएविद्यालय 13.व्यवसायिकप्रबंधन

15.अनुसंधानएवंविकास0.50 केन्द्र

10.प्लेस्कूल

12. विकलांगबच्चोंके 2665

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

फ्रण्टेज=30मी.

फ्रण्टेज=30मी.

फ्रण्टेज=18मी.

फ्रण्टेज=30मी.

फ्रण्टेज=30मी...

फ्रण्टेज=24मी.

फ्रण्टेज=30मी.

फ्रण्टेज=30मी.

फ्रण्टेज=18मी.

फ्रण्टेज=18मी.

फ्रण्टेज=12मी.

फ्रण्टेज=24मी.

फ्रण्टेज=20मी.

अन्यनियंत्रण/ न्यूनतमफ्रण्टेजमीटर में

म.प्र.

म.प्र.

म.प्र.

म.प्र.

म.प्र.

म.प्र.

म.प्र.

म.प्र.

म.प्र.

म.प्र.

म.प्र.

न्यूनतमवाहन पार्किंग

भू.वि.नि.अनुसार

भू.वि.नि.अनुसार

भू.वि.नि.अनुसार

भू.वि.नि.अनुसार

भू.वि.नि.अनुसार

भू.वि.नि.अनुसार

भू.वि.नि.अनुसार

भू.वि.नि.अनुसार

भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

भू.वि.नि.अनुसार

भू.वि.नि.अनुसार

7.50

6.00

4.50

6.00

4.50

6.00

4.50 6.00

6.00

4.50 4.50

6.00

साईडस्

6.00

7.50

6.00

6.00

4.50 4.50 6.00

6.00 6.006.00

4.50

6.00 4.50 4.50

पीछे

न्यूनतमएम.ओ.एस. मीटरमें

12.00

12.00

9.00

18.00

12.00 12.00

9.00 12.00

7.50 9.00

12.00

9.00

9.00

सामने

12.50

12.50 12.50

12.50 12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

ऊंचाई मीटरमें

1.1.25

एफ.ए. आर.

1:1.25

1:1.25

1:1.25

1:1.25

1:1.25

1:1.25

1:1.25

1:1.25

1:1.25

1:1.25

1:1.25

1:1.25

35

35 35

35 35

35

35

35

35

30

35

35

35

भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशतमें

12.00

12.00

12.00 12.00 12.00

12.00

12.00

12.00 12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

सामनेस्थित मार्गकी न्यूनतम चौड़ाईमीटर में

भू.वि.नि. अनुसार

0.10 0.40

0.40

तकनीकी शिक्षाविभाग अनुसार

0.40

0.10 0.40

0.05 0.10

0.20 0.10

न्यूनतमभूमि याभूखण्ड काक्षेत्रफल हेक्टरमें

म.प्र.

पैरामेडिकलसंस्थान

उपयोग/गतिविधि

औद्योगिकप्रशिक्षण

संस्थान

संस्थान

केन्द्र

केन्द्र

24.अनुसंधानएवंविकास केन्द्र

21.

26.आई.टी.आई.

28.ड्राईविंगस्कूल

22. नर्सिंगएवं

25.अन्यशैक्षणिकसंस्थान0.40

27.किंडरगार्डनस्कूल

20.शारीरिकप्रशिक्षण

23.होटलमैनेजमेंट

16.संगीत/नृत्य/ नाट्यप्रशिक्षणकेन्द्र

18.कोचिंगसेंटर

अनु क्र.

17.कोचिंगइन्स्टीट्यूट (शिक्षणसंस्थान)

19.कम्प्यूटरप्रशिक्षण 2666

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[ भाग 1

फ्रण्टेज=18मी.

फ्रण्टेज=18मी.

फ्रण्टेज=18मी.

फ्रण्टेज=18मी.

फ्रण्टेज=18मी.

फ्रण्टेज=18मी.

फ्रण्टेज=18मी.

फ्रण्टेज=18मी.

फ्रण्टेज=18मी.

फ्रण्टेज=12मी.

फ्रण्टेज=12मी.

अन्यनियंत्रण/ न्यूनतमफ्रण्टेजमीटर में

फ्रण्टेज=30.00मी.

फ्रण्टेज=30.00मी.

म.प्र.

म.प्र.

म.प्र.

म.प्र.

म.प्र.

न्यूनतमवाहन पार्किंग

भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार म.प्र.

भू.वि.नि.अनुसार

भू.वि.नि.अनुसार

भू.वि.नि.अनुसार

4.50

4.50

9.00

4.50 4.50

4.50

4.50

9.00

4.50

6.00

4.50 4.50

4.50 साईडस्

4.50

4.50

9.00

4.50 4.50

4.50

4.50

9.00

पीछे

4.50

6.00

4.50

4.50

4.50

न्यूनतमएम.ओ.एस. मीटरमें

6.00

15.00

9.00

15.00

9.00

9.00

9.00

9.00

6.00 9.00 9.00

9.00

9.00

सामने

12.50

12.50

12.50

12.50 12.50

12.50

12.50 12.50 12.50 12.50

12.50 12.50

7.50

ऊंचाई मीटरमें

एफ.ए. आर.

1:1.50

1:1.25

1:0.50

1:1.25

1:1.50

1:1.50

1:1.50

1:1.25

1:1.50

1:1.50

1:1.25

1:1.50

1:1.25

35

35

35

35

35

35

35

35

35

35 35 35

35 भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशतमें

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

सामनेस्थित मार्गकी न्यूनतम चौड़ाईसीटर में

12.00

12.00

12.00

अनुसार

0.10

न्यूनतमभूमि याभूखण्ड काक्षेत्रफल हेक्टरमें

0.10

0.05

0.10

0.10

0.10

0.05

0.10 म.प्र भू.वि.नि. अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.

उपयोग/गतिविधि

स्वास्थ्यगतिविधियाँ

29.प्रयोगशाला

30.सामान्यचिकित्सालय

32.क्लिनिक/डिस्पेंसरी

34.प्राथमिकस्वास्थ्यकेन्द्र0.10

31.विशिष्ट/सुपर स्पेशियलिटी चिकित्सालय

अनु क्र.

35.नर्सिंगहोम

37.क्लीनिकलप्रयोगशाला0.10

38.पेथोलॉजीलैब

36.पॉलिक्लिनिक

41.खायग्नोस्टिकसेन्टर

33.प्रसूतिगृह

40.पालतूपशुऔषधालय0.10

39.पालतूपशुक्लिनिक 2667

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

    अन्यनियंत्रण/ न्यूनतमफ्रण्टेजमीटर में फ्रण्टेज=18मी फ्रण्टेज=18मी. फ्रण्टेज=18मी. फ्रण्टेज=18मी. फ्रण्टेज18मी. फ्रण्टेज=18मी. फ्रण्टेज=18मी. फ्रण्टेज=18मी. फ्रण्टेज18मी. फ्रण्टेज=18मी. फ्रण्टेज=18मी. फ्रण्टेज=18मी. फ्रण्टेज=18मी. फ्रण्टेज=18मी.
  न्यूनतमवाहन पार्किंग         म.प्र.     म.प्र.     म.प्र.     म.प्र.          म.प्र.     म.प्र.     म.प्र.     म.प्र.    म.प्र.     म.प्र.     म.प्र.     म.प्र.     म.प्र.    म.प्र.
                                  भू.वि.नि.अनुसार भू.वि.नि.अनुसार भू.वि.नि.अनुसार भू.वि.नि.अनुसार भू.वि.नि.अनुसार भू.वि.नि.अनुसार भू.वि.नि.अनुसार भू.वि.नि.अनुसार भू.वि.नि.अनुसार भू.वि.नि.अनुसार भू.वि.नि.अनुसार भू.वि.नि.अनुसार भू.वि.नि.अनुसार भू.वि.नि.अनुसार
            साईडस्            4.50       6.00                  4.50            4.50       4.50       6.00       4.50       4.50      6.00       4.50       4.50       4.50      4.50
        मीटरमें पीछे          4.50       6.00       4.504.50   4.50            4.50       4.50       6.00       4.50       4.50      6.00       4.50       4.50       4.50      4.50
 न्यूनतमएम.ओ.एस.              9.00       6.00       9.00       9.00            9.00       9.00      12.00       9.00       9.00      12.00      6.00       6.00       6.00      6.00
            सामने
       मीटरमें               12.50      12.50      12.50      12.50           12.50      12.50      12.50      12.50      12.50      12.50     12.50      12.50      12.50     12.50
 ऊंचाई
  एफ.ए.  आर.                   1:1.25     1:1.50      1:1.25     1:1.25          1:1.25    1:1.25      1:1.25     1:1.25     1:125     1:1.25     1:1.25     1:1.50     1:1.50    1:1.50
    अधिकतम कव्हरेज प्रतिशतमें 35          35         35         35              35         35         35         35        35         35         35         35         35        35
    भू-तल
 सामनेस्थित मार्गकी न्यूनतम चौड़ाईमीटर में
                             12.00      12.00      12.00      12.00           12.00      12.00      12.00      12.00     12.00       12.00     12.00      12.00      12.00     12.00
न्यूनतमभूमि याभूखण्ड काक्षेत्रफल हेक्टरमें 0.10 0.20 0.10     0.10             0.10       0.10      0.40       0.10       0.10       0.20       0.05       0.05       0.05      0.05
उपयोग/गतिविधि                                                एक्सरे/ रेडियोलॉजी  छात्रावास                          केयरसेंटर
   अनु                        42.ब्लडबैंक 43.रेडक्रासकेन्द्र 44.फिजियोथेरेपीकेन्द्र 45. रहवासीगतिविधियाँ 46.कामकाजीमहिला 47.बालगृह 48.बालसुधारगृह 49.झूलाघर/डे- 50.अनाथालय 51.वृद्धाश्रम 52.धर्मशाला 53.लॉजिंग 54.लॉजिंगएवंबोर्डिंग 55.होस्टल

2668

भाग 1

मध्यप्रदेश सत्र, दिनांक 31 मार्च 2023 श राजपत्र,

फ्रण्टेज=18मी.

फ्रण्टेज=24मी.

फ्रण्टेज=24मी.

फ्रण्टेज=24मी.

अन्यनियंत्रण/ न्यूनतमफ्रण्टेजमीटर में

(1)

फ्रण्टेज=18मी.

फ्रण्टेज=6.0मी.

खुलाक्षेत्र=10 प्रतिशत, (2)सेवाक्षेत्र=1.0 प्रतिशत

(1)फ्रण्टेज=

ले-आउटअनुसार,

(2)खुलाक्षेत्र=10

प्रतिशत,

(3)सेवाक्षेत्र=1.0

प्रतिशत

म.प्र.

न्यूनतमवाहन पार्किंग

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार म.प्र.

भू.वि.नि.अनुसार

भू.वि.नि.अनुसार

भू.वि.नि.अनुसार म.प्र.

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

4.50

4.50 6.00

साईडस्

लेआउट अनुसार

4.50

4.50

6.006.00

लेआउट अनुसार

6.00

12.006.00

6.00

9.00

न्यूनतमएम.ओ.एस. मीटरमें सामने पीछे

लेआउट अनुसार

12.50

12.50

12.50

12.50

7.50

ऊंचाई मीटरमें

एफ.ए. आर.

1:1.50

1:1.50

1:1.25

1:1.25

35

35 35 35

भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशतमें

12.00

12.00

12.00

12.00 सामनेस्थित मार्गकी न्यूनतम चौड़ाईमीटर में

7.50

न्यूनतमभूमि याभूखण्ड काक्षेत्रफल हेक्टरमें

0.20

0.05

0.05 0.40

भूखण्डीयविकास

उपयोग/गतिविधि

60.

56.बोर्डिंग

59.सर्किटहाउस

57.रेस्टहाउस/ अतिथिगृह

अनु क्र.

58.रात्रिविश्रामगृह

फ्रण्टेज=15मी. केवल1:0.30एफएआर हीमान्यकियाजावेगा। शेषएफएआरकलेक्टर गाईडलाईनकी20

म.प्र.

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

भू.वि.नि.अनुसार म.प्र.

भू.वि.नि.अनुसार

6.00

3.5/3.0

4.504.50

1.50

2.5

7.506.00

4.50

6.00 4.5

12.50

12.50 12.50 7.50

1:1.50

1:1.50

1:1.50

1:0.75

30

40

30 30

12.00

12.00

12.0

9.00

0.035

0.40

0.05

0.01

64स्वयंकाआवास

62.आवासीयसह व्यवसायिक/स्थानीय दुकान

63.अपार्टमेन्टहाउसिंग

61.ग्रूपहाउसिंग 2669

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

अन्यनियंत्रण/ न्यूनतमफ्रण्टेजमीटर में

प्रतिशतप्रीमियमराशि स्थानीयनिकायमेंजमा करनेकेपश्चात स्वीकृतकियाजा सकेगा।

न्यूनतमवाहन पार्किंग

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार फ्रण्टेज=24मी.

फ्रण्टेज=24मी.

फ्रण्टेज=24मी.

(1)फ्रण्टेज=9मी. (2)भूखण्डका

(1)फ्रण्टेज=9मी. (2)भूखण्डका अधिकतमक्षेत्रफलभूमि के5%पार्किंगसहित

म.प्र.

भू.वि.नि.अनुसार म.प्र.

भू.वि.नि.अनुसार म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार भू.वि.नि.अनुसार म.प्र.

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

साईडस्

म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार 7.50

6.00 4.50

6.00

4.50

म.प्र.

भू.वि.नि.

अनुसार

पीछे

म.प्र. भू.वि. नि. अनुसा र 6.00

7.50

6.00 4.50

6.00

म.प्र. भू.वि. नि.

न्यूनतमएम.ओ.एस. मीटरमें

सामने

अनुसा र

15.00

12.00 9.00

9.00

6.00

म.प्र.

भू.वि.

नि.

अनुसा

म.प्र. भू.वि. नि. अनुसा र

ऊंचाई मीटरमें

र

12.50

12.50

12.50

12.50 9.00

म.प्र.

भू.वि.नि.

अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

एफ.ए. आर.

1:1.50

1:1.50

1:1.50

1:1.75

1:1.50

म.प्र.

भू.वि.नि.

अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशतमें

35

33 33 30

35

म.प्र.

भू.वि.नि.

अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

सामनेस्थित मार्गकी न्यूनतम चौड़ाईमीटर में

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

म.प्र.

भू.वि.नि.

अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

न्यूनतमभूमि याभूखण्ड काक्षेत्रफल हेक्टरमें

0.10

0.20 0.10

म.प्र.

भू.वि.नि.

अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

उपयोग/गतिविधि

वाणिज्यिकगतिविधियाँ

65.शापिंगमाल

अनु क्र.

88.कैफेटेरिया

69.कन्वेनशनसेंटर

66.मल्टीप्लेक्स

67.सुपरमार्केट/ डिपार्टमेंटलस्टोर्स

70.सुविधाजनकदुकानें

71.स्थानीयदुकाने भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2670

फ्रण्टेज=9मी.

फ्रण्टेज=9मी.

फ्रण्टेज=18मी.

फ्रण्टेज=18मी.

फ्रण्टेज=18मी.

अन्यनियंत्रण/ न्यूनतमफ्रण्टेजमीटर में

बायपासमार्गोंपर(2) फ्रण्टेज=18मी.

अधिकतमक्षेत्रफलभूमि के5%पार्किंगसहित फ्रण्टेज=18मी.

भूमिविकासनियम अनुसार

(1)राष्ट्रीयराजमार्गों/ राजमार्गों/समस्त क्षेत्रीयमार्गों/

म.प्र.

म.प्र.

न्यूनतमवाहन पार्किंग

भू.वि.नि.अनुसार म.प्र.

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र.

भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र.

भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

भू.वि.नि.अनुसार भूमिविकास नियमअनुसार

4.50

4.50

6.0

6.0

6.00

4.50

साईडस्

म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

भूमि विकास नियम अनुसार

4.50 4.50 4.504.50

6.0

6.0

पीछे

भूमि विकास नियम अनुसार

म.प्र. भू.वि. नि. अनुसा

र न्यूनतमएम.ओ.एस. मीटरमें

9.00

12.004.50

7.50

9.00

7.50

9.00

9.006.00

सामने

भूमि विकास

म.प्र. भू.वि. नि. अनुसा

नियम अनुसा र

र

12.50

12.50 4.50

12.50

12.50

12.50

12.50

ऊंचाई मीटरमें

भू.वि.नि. अनुसार

म.प्र.

भूमि विकास नियम अनुसार

एफ.ए. आर.

1:1.50

1:1.75

1:1.25

1:0.75

1:1.25

1:1.25

म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

भूमि विकास नियम अनुसार

30

35

35

35

35

30

35

भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशतमें

म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

भूमि विकास नियम अनुसार

12.00 12.00

12.00 12.00

12.00 12.00

12.00

सामनेस्थित मार्गकी न्यूनतम चौड़ाईमीटर में

भूमिविकास नियम अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

0.20

0.10

0.05

न्यूनतमभूमि याभूखण्ड काक्षेत्रफल हेक्टरमें

0.20

0.05

भूमिविकास नियम अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

उपयोग/गतिविधि

कार्यालय

74.सिनेमाहाल

77.रेस्टॉरेंट

अनु क्र.

73.व्यवसायिककॉर्पोरेट

76.मोटल

75.होटल

79.व्यवसाय/ कार्यालय 72.साप्ताहिकहाटबाजार0.20

80.ऑटोसर्विसस्टेशन/0.05

78.ईंधनभरावएवं भराव-सह-सेवाकेन्द्र 2671

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

फ्रण्टेज=18मी.

फ्रण्टेज=18मी.

फ्रण्टेज=18मी.

अन्यनियंत्रण/ न्यूनतमफ्रण्टेजमीटर में

(1)फ्रण्टेज=30मी. (2)निर्मितक्षेत्रकेचारों ओर20.00मी.स्थान खुलारखनाहोगा।

न्यूनतमवाहन पार्किंग

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

फ्रण्टेज=12मी.

फ्रण्टेज=12मी.

फ्रण्टेज=12मी.

फ्रण्टेज=12मी.

फ्रण्टेज=12मी.

3.00मीटरX3.00 मीटरकानिर्माणएम. ओ.एस.स्पेसको छोड़कर,निर्मितकिये जासकनेवालेक्षेत्रमें स्वीकार्यहोगा।

म.प्र.

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

भू.वि.नि.अनुसार म.प्र.

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

6.00

6.00

6.00

साईडस्

6.00

20.0020.00

6.00

6.00

30.00

9.00

9.00

9.00

न्यूनतमएम.ओ.एस. मीटरमें सामने पीछे

12.50

12.50 12.50

12.50

ऊंचाई मीटरमें

एफ.ए. आर.

1:0.50

1:0.25

1:0.75

1:0.75

25

30

25

30

भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशतमें

12.00 12.00

18.00

12.00

सामनेस्थित मार्गकी न्यूनतम चौड़ाईमीटर में

संबंधित मानक अनुसार

0.08

0.08

0.10 न्यूनतमभूमि याभूखण्ड काक्षेत्रफल हेक्टरमें

उपयोग/गतिविधि

मोटरगैरेजएवं वर्कशाप

4.50

4.50 4.50

4.50

4.50

4.50

4.50 4.50

4.50

4.50

6.00

6.00

6.00 6.00

6.00

12.50

12.50

12.50 12.50 12.50

1:1.00

1:1.00

1:1.00

1:1.00

1:1.25

30 30

35

30

30

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

0.10

0.10 0.10

0.10

0.05

मांगलिकभवन

कल्याणमंडपम

मैरिजहाल

88.बारातघर

84.वेयर

हाउस/स्टोरेज/एफ.

एम.सी.जी.गोदाम

81.स्टोरेज/गोदाम अज्वलनशीलपदार्थ

अनु क्र.

83.जंकयार्ड

82.स्टोरेजज्वलनशील पदार्थडीजलआदि

87.

89.

90. 85.कॉलसेन्टर

86.ए.टी.एम.

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2672

फ्रण्टेज=18मी.

फ्रण्टेज=18मी.

अन्यनियंत्रण/ न्यूनतमफ्रण्टेजमीटर में

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

न्यूनतमवाहन पार्किंग

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

6.00

6.00

साईडस्

म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

6.00

6.00

म.प्र. भू.वि. नि. अनुसा र

12.00

9.00 सामने न्यूनतमएम.ओ.एस. मीटरमें पीछे

म.प्र. भू.वि. नि अनुसा र

12.50

12.50

ऊंचाई मीटरमें

म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

एफ.ए. आर.

1:1.0

1:0.50

म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

30

25

भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशतमें

म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

12.00

12.00 सामनेस्थित मार्गकी न्यूनतम चौड़ाईमीटर में

म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

0.20

न्यूनतमभूमि याभूखण्ड काक्षेत्रफल हेक्टरमें

म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

उपयोग/गतिविधि

91.मेरिजगार्डन

अनु क्र.

92.कार्गोमयबुकिंग मरम्मतएवंफारवर्डिंग एजेन्सीगतिविधियोंया बिनाइनसुविधाओंके

फ्रण्टेज=18मी.

फ्रण्टेज=45मी.

फ्रण्टेज=18मी.

फ्रण्टेज=30मी.

(1)फ्रण्टेज=18मी. (2)निर्मितक्षेत्रकेचारों ओर12.00मी.स्थान खुलारखनाहोगा। फ्रण्टेज=45मी.

म.प्र.

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

भू.वि.नि.अनुसार म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

12.00

6.0

6.00

20.00

12.0012.00

20.00

18.00

18.0012.00

12.006.00

24.00

9.006.0

12.50

12.50

12.50 12.50 12.50

12.50

1:1.25

1:1.25

1:1.25 1:1.00

1:1.50

1:1.00

35 30 30

35

35

30

12.00

12.00

18.00 12.00

12.00

18.00

1.00 1.00

0.20

0.10

1.00

अनाजमण्डी

97

99.लोहामण्डी

98.सब्जी/फलमण्डी

96. गैसगोडाउन

सुविधाओंके 94. प्रिटिंगप्रेस

95.पेट्रोलियमउत्पाद डिपो

93.

ऑटोमोबाईलशोरूम0.10

मयसर्विस

स्टेशन/वाहनविक्रय

केन्द्रकेयाबिनाइन

2673

मध्यप्रदेश

राजप

जपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

फ्रण्टेज=9मी.

फ्रण्टेज=9मी.

फ्रण्टेज=18मी.

फ्रण्टेज=18मी.

फ्रण्टेज=18मी.

फ्रण्टेज=18मी.

फ्रण्टेज=18मी.

फ्रण्टेज=18मी.

फ्रण्टेज=18मी.

फ्रण्टेज=20मी.

फ्रण्टेज18मी.

फ्रण्टेज=18मी.

फ्रण्टेज=12मी.

फ्रण्टेज=45मी.

अन्यनियंत्रण/ न्यूनतमफ्रण्टेजमीटर में

म.प्र.

म.प्र.

म.प्र.

म.प्र.

म.प्र.

म.प्र.

म.प्र.

म.प्र.

न्यूनतमवाहन पार्किंग

भू.वि.नि.अनुसार

भू.वि.नि.अनुसार

भू.वि.नि.अनुसार

भू.वि.नि.अनुसार म.प्र.

भू.वि.नि.अनुसार

भू.वि.नि.अनुसार म.प्र.

भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

भू.वि.नि.अनुसार म.प्र.

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

भू.वि.नि.अनुसार

भू.वि.नि.अनुसार

भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

6.0 4.50

9.00

4.50

4.50

साईडस्

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00 9.00

4.50

9.00 9.00

12.0012.00

4.50

6.0

न्यूनतमएम.ओ.एस. मीटरमें पीछे

12.00

12.00

12.00 12.00

12.00 12.00

18.00

12.00

12.00

7.50

9.00

18.00

6.00

7.504.50

सामने

12.50

12.50 12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

7.50 12.50

12.50

ऊंचाई मीटरमें

एफ.ए. आर.

1:1.25

1:1.25

1:1.25

1:1.25

1:1.25

1:1.25

1:1.25

1:1.25

1:1.25

1:0.15

1:1.25

1:1.25

1:1.25

1:1,25

35

35

35

35

35

35

35

35

35

10 30 35 30

35

भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशतमें

12.00

12.00 12.00

12.00

12.00

18.00 12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

18.00

18.00

सामनेस्थित मार्गकी न्यूनतम चौड़ाईमीटर में

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.40

0.60 0.40

0.05

0.05

0.10

0.01

1.00

न्यूनतमभूमि याभूखण्ड काक्षेत्रफल हेक्टरमें

बर्तनबाजार

सर्राफामार्केट

कपड़ामार्केट

तौलकांटा

क्राकरीमार्केट

स्टेशनरीमार्केट

दवाईमार्केट

ऑटोमोबाईलमार्केट

थोकमार्केट

ब्यूटीपार्लर

उपयोग/गतिविधि

फायरवर्कसमार्केट

सर्विसस्टेशन

113

110 111 112

106

109

108

105

104

103

107

102

101सी.एन.जी.केन्द्र

100भवनसामग्रीयार्ड

अनु क्र.

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2674

    अन्यनियंत्रण/ न्यूनतमफ्रण्टेजमीटर में फ्रण्टेज=18मी. फ्रण्टेज=18मी. फ्रण्टेज=18मी. फ्रण्टेज=18मी. फ्रण्टेज=18मी. फ्रण्टेज=18मी. फ्रण्टेज=12मी. फ्रण्टेज=18मी. फ्रण्टेज=18मी. फ्रण्टेज=24मी. फ्रण्टेज=18मी. फ्रण्टेज=18मी. फ्रण्टेज=12मी. फ्रण्टेज=12मी.
  न्यूनतमवाहन पार्किंग        म.प्र.    म.प्र.    म.प्र.    म.प्र.    म.प्र.    म.प्र.    म.प्र.     म.प्र.    म.प्र.    म.प्र.    म.प्र.    म.प्र.     म.प्र.    म.प्र.
                                भू.वि.नि.अनुसार भू.वि.नि.अनुसार भू.वि.नि.अनुसार भू.वि.नि.अनुसार भू.वि.नि.अनुसार भू.वि.नि.अनुसार भू.वि.नि.अनुसार भू.वि.नि.अनुसार भू.वि.नि.अनुसार भू.वि.नि.अनुसार भू.वि.नि.अनुसार भू.वि.नि.अनुसार भू.वि.नि.अनुसार भू.वि.नि.अनुसार
           साईडस्            6.00      9.00      9.00      6.00      6.00      6.00       4.50      6.00      4.50      9.00      6.00       6.00      6.00      6.00
        मीटरमें पीछे         6.00      9.00      9.00      6.00      6.00      6.00       4.50      7.50      4.50      9.00      6.00       6.00      6.00      6.00
 न्यूनतमएम.ओ.एस. सामने      9.00      12.00     12.00     12.00      9.00      9.00       6.00     12.00      9.00      12.00     9.00       9.00      9.00      9.00
  ऊंचाई मीटरमें             12.50     12.50     12.50     12.50      12.25     12.25     12.50     12.50     12.50     12.50      12.50     12.50     12.50     12.50
  एफ.ए.  आर.                  1:1.25    1:1.25    1:1.25    1:1.50               1:1.25    1:1.00    1:1.25              1:1.25     1:1.25    1:1.25    1:1.25     1:1.25
                                                                        1:1.25                                  1:1.25
     अधिकतम कव्हरेज प्रतिशतमें 30      35         35        30        35        35        30         35        35        35        35        35         35        35
    भू-तल
  सामनेस्थित मार्गकी न्यूनतम चौड़ाईमीटर में
                           12.00     12.00     12.00      12.00     12.00     12.00      12.00     12.00     12.00     18.00     12.00     12.00      12.00     12.00
न्यूनतमभूमि याभूखण्ड काक्षेत्रफल हेक्टरमें 0.20 0.40 0.40 0.20      0.10       0.10      0.10      0.20       0.08     0.50                 0.20      0,10
                                                                                                                                  0.20
                          मरम्मतबाजार टिम्बरमार्केट केमिकलबाजार   कम्प्यूटरसेंटर इन्फार्मलशॉपिंग बैंक्वेटहॉल एफ.एम.सी.जी. गोडाउन वेयरहाउस कोलयार्ड सायबरकैफे ढाबा
उपयोग/गतिविधि                                              ई-चौपाल                                                               मीटमार्केट                      127रेल/एयरटिकिटघर0.10
   अनु        क्र.          114       115       116       117        118       119       120       121        122       123       124        125       126             सांस्कृतिकगतिविधियाँ

2675

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

फ्रण्टेज=12मी.

फ्रण्टेज=12मी.

फ्रण्टेज=12मी.

फ्रण्टेज=12मी.

फ्रण्टेज=12मी.

फ्रण्टेज=12मी.

फ्रण्टेज=12मी.

फ्रण्टेज=12मी.

फ्रण्टेज=12मी.

फ्रण्टेज=12मी.

फ्रण्टेज=12मी.

फ्रण्टेज=12मी.

अन्यनियंत्रण/ न्यूनतमफ्रण्टेजमीटर में

फ्रण्टेज=12मी.

म.प्र.

म.प्र.

म.प्र.

न्यूनतमवाहन पार्किंग

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

भू.वि.नि.अनुसार

भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

भू.वि.नि.अनुसार म.प्र.

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

भू.वि.नि.अनुसार

भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र.

4.50

4.50

4.50

6.00 6.00 6.00 6.00 6.00 6.00

6.00

6.00

साईडस्

म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

6.00

4.50 4.50

6.00

6.00

4.50

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.006.00

अनुसा

म.प्र. भू.वि. नि.

र

7.50

7.50

7.50

9.00 9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

सामने न्यूनतमएम.ओ.एस. मीटरमें पीछे

अनुसा

म.प्र. भू.वि. नि. र

12.50 12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

12.50

ऊंचाई मीटरमें

भू.वि.नि. अनुसार

म.प्र

एफ.ए. आर.

1:1.00

1:1.25

1:1.25

1:1.25

1:1.00

1:1.00

1:1.00

1:1.50

1:0.10

1:1.00

1:1.50

1:1.00

म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

35

30

35 35

35 35 35

30

35 35 35

आवश्यकता अनुसार

भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशतमें

म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

भू.वि.नि. अनुसार

12.00 12.00 12.00

12.00

सामनेस्थित मार्गकी न्यूनतम चौड़ाईमीटर में

म.प्र.

भू.वि.नि. अनुसार

0.05

0.05

0.10

0.10

0.20

आवश्यकता अनुसार 0.10 0.10

0.10

0.20

0.10

न्यूनतमभूमि याभूखण्ड काक्षेत्रफल हेक्टरमें

म.प्र.

केन्द्र

लाइब्रेरी

नाट्यगृह

कम्प्यूनिटीहॉल

अध्यात्मिककेन्द्र

सांस्कृतिक/ सूचनाकेन्द्र

योगकेन्द्र

आर्ट/गैलेरी0.05 संग्रहालय

धार्मिकपरिसर

खुलारंगमंच

सामाजिककल्याण

क्रेच/झुलाघर

उपयोग/गतिविधि

स्वयंसेवीसंस्थान

कॉन्फ्रेन्स हॉल/प्रदर्शनीकेन्द्र

139

136

138

140

133 134 135

137

130

132

131

128

129

अनु क्र.

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2676

फ्रण्टेज=18 मी.

फ्रण्टेज24 मी.

अन्यनियंत्रण/ न्यूनतमफ्रण्टेजमीटर में

(1)एम.ओ.एस.केवल निर्माणकार्यकेसंदर्भ में(2)फ्रण्टेज=30 मी.

(1)भारतीयखेलप्राधि. कीनिर्धारितशर्तों अनुरूप। (2)फ्रण्टेज=50मी.

(1)एम.ओ.एस.केवल

निर्माणकार्यकेसंदर्भ

में।(2)फ्रण्टेज

मी.

75

न्यूनतमवाहन पार्किंग

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

9.00

6.00

9.00

9.00

आवश्यक ता अनुसार

साईडस्

6.00

9.00

9.00

आवश्य कता अनुसा र

पीछे

न्यूनतमएम.ओ.एस. मीटरमें

12.00

12.00

15.00

आवश्य कता अन्सा र

सामने

12.50

12.50

आवश्यकता अनुसार

आवश्यकता15.009.00

अनुसार

आवश्यकता अनुसार

ऊंचाई मीटरमें

एफ.ए. आर.

1:0.25

1:0.10

1:1.00

1:0.10

20

20

10

भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशतमें

20

18.00

12.00

18.00

18.00

सामनेस्थित मार्गकी न्यूनतम चौड़ाईमीटर में

खेल/पार्क की आवश्यकतानु सार

2.0

भारतीयखेल

प्राधि.के

मानक

अनुसार

2.00

0.20

न्यूनतमभूमि याभूखण्ड काक्षेत्रफल हेक्टरमें

खेल/पार्क की आवश्यकतानु सार

खेलका

गोल्फकोर्स

क्लब/रिसोर्ट

घुड़सवारीप्रशिक्षण स्कूल

उपयोग/गतिविधि

मैदान/नेबरहूडपार्क

एम्यूजमेंटपार्क/मय राईड्स,कियोस्क, संधारणकार्यालय, डांसफ्लोरसहितया बिनाइनसुविधाओंके

145

144

142

143

141

खेल/मनोरंजनगतिविधियां

अनु क्र.

2677

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

फ्रण्टेज-18 मी.

अन्यनियंत्रण/ न्यूनतमफ्रण्टेजमीटर में

फ्रण्टेज=18में।

फ्रण्टेज=18मी.

फ्रण्टेज=18मी.

(1)एम.ओ.एस.केवल

निर्माणकार्यकेसंदर्भ

में।बोटक्लबका

निर्माणजलतटसेलग

करआवश्यकतानुसार

कियाजासकेगा।(2)

फ्रण्टेज=30मी

न्यूनतमवाहन पार्किंग

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

9.00

6.00

पीछेसाईडस्

न्यूनतमएम.ओ.एस. मीटरमें

9.006.00

सामने

12.50

आवश्यकता12.009.00 नुसार

ऊंचाई मीटरमें

एफ.ए. आर.

1:0.00

1:0.10

15

30

भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशतमें

12.00

सामनेस्थित मार्गकी न्यूनतम चौड़ाईमीटर में

18.00

0.20

भारतीयखेल प्राधि. मानक अनुसार के न्यूनतमभूमि याभूखण्ड काक्षेत्रफल हेक्टरमें

बोटक्लब

उपयोग/गतिविधि

जिम्नेजियममयपूल गेम,स्नेकसएवंजूस शॉप,योगकेन्द्रया इनसुविधाओंबिना

147

146

अनु क्र.

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

6.00

6.00

6.00

6.00

12.00

6.0012.00

12.006.00

12.50

12.50

1250

1:0.25

1:0.00

1:0.75

35

30

25

12.00

की18.00

खेल की18.00 आवश्यकतानु सार

खेल आवश्यकतानु सार

खेल की आवश्यकतानु सार

स्टेडियम

आंतरिकस्टेडियम

स्पोर्टसकाम्पलेक्स

150

148

149 भाग 1

2678

मध्यप्रदेश

राजपत्र,

दिनांक 31 मार्च 2023

-

फ्रण्टेज18मी.

फ्रण्टेज=30मी.

फ्रण्टेज=30मी.

फ्रण्टेज=18मी.

फ्रण्टेज=18मी.

फ्रण्टेज=24मी.

फ्रण्टेज=30मी.

अन्यनियंत्रण/ न्यूनतमफ्रण्टेजमीटर में

न्यूनतमवाहन पार्किंग

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

6.00 6.00

6.00

6.00 9.00

9.00

9.00

साईडस्

6.00

6.006.00

9.00

6.006,00

6.00

न्यूनतमएम.ओ.एस. मीटरमें पीछे

18.009.00

12.006.00

18.009.00

15.00

30.0012.0012.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.006.00

सामने

12.50

12.50

12.50

12.50

7.00

7.50

7.50 7.50

12.50

9.00

ऊंचाई मीटरमें

एफ.ए. आर.

1:0.25

1:0.75

1:0.00

1:0.00

1:0.25

1:0.75

1:0.25

1:0.25

1:0.25

1:1.25

25

35

30

20 20

25

20

20

20

30

भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशतमें

12.00

12.00 12.00

12.00

18.00

12.00 12.00

12.00

12.00

12.00

सामनेस्थित मार्गकी न्यूनतम चौड़ाईमीटर में

0.10

1.00

1.00 0.10 0.20

1.00

0.10 0.20

0.10

आवश्यकतानु सार

न्यूनतमभूमि याभूखण्ड काक्षेत्रफल हेक्टरमें

आरचर्ड

नर्सरी

तरणताल

पिकनिकहट

फ्लाइंगक्लब

फिटनेसक्लब

मेलामैदान

वनस्पतिउद्यान

प्राणीउद्यान

पक्षीअभयारण्य

उपयोग/गतिविधि

152

155

153 154

156

158

159

160 151

157

अनु क्र.

2679

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

    अन्यनियंत्रण/ न्यूनतमफ्रण्टेजमीटर में  फ्रण्टेज=30मी.       फ्रण्टेज=30मी.                               में।            मी.                      में।             मी.                                  अधिकतमक्षेत्रनिर्माण            फ्रण्टेज=30मी.
                                                                                              (1)एम.ओ.एस.केवल निर्माणकार्यकेसंदर्भ (2)फ्रण्टेज=30 (1)एम.ओ.एस.केवल निर्माणकार्यकेसंदर्भ (2)फ्रण्टेज=30 (1)फ्रण्टेज=12मी.। (2)स्टाफक्वार्टरका हेतुस्वीकार्यक्षेत्रका 20प्रतिशत
  न्यूनतमवाहन पार्किंग                       म.प्र.                म.प्र.                   म.प्र.                                   म.प्र.                                                       म.प्र.                                      म.प्र.
                                                 भू.वि.नि.अनुसार       भू.वि.नि.अनुसार          भू.वि.नि.अनुसार                           भू.वि.नि.अनुसार                                               भू.वि.नि.अनुसार                            भू.वि.नि.अनुसार
                 साईडस्                                           9.00                    9.00                                      9.00                                                         5.00
          मीटरमें   पीछे                    9.009.00
न्यूनतमएम.ओ.एस.   सामने                   18.00                  18.009.00                                                                                                                      10.005.00
                                           12.50                 12.50              आवश्यकता18.009.00 अनुसार                                                                                    12.50                                        12.5030.0010.0010.00

आवश्यकता18.009.00

अनुसार

ऊंचाई मीटरमें

एफ.ए. आर.

1:0.25

1:0.10

1:0.25

20

20

20

भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशतमें

12.00

12.00 12.00

सामनेस्थित मार्गकी न्यूनतम चौड़ाईमीटर में

1,00

1.00 1.00

न्यूनतमभूमि याभूखण्ड काक्षेत्रफल हेक्टरमें

मत्स्यालय

केम्पिंगसाइट

उपयोग/गतिविधि

1:1.25

1:0.10

1:1.50

35

35

20

18.00

12.00

12.00

आवश्यकता अनुसार

1.00

न्यायालय

शासकीय/अर्द्ध0.10 शासकीय कार्यालय/उपक्रम, अत्यावश्यकस्टाफ क्वार्टरसहित,

वाटरपार्कमय

राईड्स,कियोस्क

संधारणकार्यालय,

डांसफ्लोरसहितया

बिनाइनसुविधाओंके

162

163

161

अनु क्र.

शासकीयगतिविधियां

166

165

164रिसार्टपर्यटक/कुटीर 2680

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[ भाग 1

फ्रण्टेज=30मी.

फ्रण्टेज=24मी.

फ्रण्टेज=18मी.

फ्रण्टेज=30मी.

फ्रण्टेज=24मी.

फ्रण्टेज=18मी.

फ्रण्टेज=18मी।

फ्रण्टेज=12मी.।

अन्यनियंत्रण/ न्यूनतमफ्रण्टेजमीटर में

म.प्र.

न्यूनतमवाहन पार्किंग

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

10.00

10.00

6.00

7.50

6.00

6.00

6.00

साईडस्

शाजापुरविकासयोजना(प्रारूप)2035

10.00

6.00

न्यूनतमएम.ओ.एस. मीटरमें पीछे

12.006.00

30.0010.00

30.00

12.007.50

12.006.00

12.00

9.006.006.00

9.006.00

सामने

12.50

12.50 12.50

12.50

12,50

12.50

12.50

12.50

ऊंचाई मीटरमें

एफ.ए. आर.

1:1.25

1:1.25

1:1.25

1:1.25

1:1.50

1:1.25

1:1.25

1:1.25

35

35

35

35

35

35

35

35

भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशतमें

18.00

12.00

12.00

12.00

12.00

सामनेस्थित मार्गकी न्यूनतम चौड़ाईमीटर में

आवश्यकता12.00

आवश्यकता अनुसार

अनुसार अनुसार

आवश्यकता12.00 अनुसार

भू.वि.नि.

आवश्यकता12.00 अनुसार

भू.वि.नि.

अनुरूप

0.10

न्यूनतमभूमि याभूखण्ड काक्षेत्रफल हेक्टरमें

म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

म.प्र.

म.प्र.

बैंक

जेल

कीय

पुलिसपोस्ट

स्थानीयनिकाय कार्यालय

पुलिसस्टेशन

पोस्टऑफिस

शासकीय/अर्द्धशास

दूरसंचार टावर/स्टेशन

उपयोग/गतिविधि

कार्यालय/उपक्रम, अत्यावश्यकस्टाफ क्वार्टरसहित,

सार्वजनिकसेवाऐंसुविधाएं

167

168

172

169

170

171

173

174 अनु क्र.

2681

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

फ्रण्टेज=18मी.

फ्रण्टेज=18मी.

फ्रण्टेज=18मी,

फ्रण्टेज=18मी.

फ्रण्टेज18मी.

फ्रण्टेज=18मी.

फ्रण्टेज=18मी.

फ्रण्टेज18मी.।

फ्रण्टेज=18मी.।

अन्यनियंत्रण/ न्यूनतमफ्रण्टेजमीटर में

म.प्र.

न्यूनतमवाहन पार्किंग

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

6.00

6.00

9.00

9.00

6.00

9.00 9.00 9.00

आवश्यक ता अनुसार

साईडस्

शाजापुरविकासयोजना(प्रारूप)|2035

9.00 9.00

9.00

आवश्य कता अनुसा र

12.00

12.00

12.006.00

12.006.00

12.00

12.009.00

12.009.00

आवश्य कता अनुसा र

सामने न्यूनतमएम.ओ.एस. मीटरमें पीछे

12.50

12.50

12.50

12.50 12.50

12.50

12.50

आवश्यकता अनुसार

आवश्यकता12.006.00

अनुसार

ऊंचाई मीटरमें

आवश्यक ता अनुसार

एफ.ए. आर.

1:0.25

1:0.25

1:1.25

1:0.25

1:1.25

1:1.25

1:1.25

1:1.25

35

30

35

35

35

25

25

25

आवश्यकता अनुसार

भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशतमें

18.00

12.00

12.00

18.00 12.00

12.00

12.00 12.00

सामनेस्थित मार्गकी न्यूनतम चौड़ाईमीटर में

आवश्यकता अनुसार

आवश्यकता अनुसार

आवश्यकता12.00 अनुसार

आवश्यकता अनुसार

आवश्यकता अनुसार

आवश्यकता अनुसार

0.40

0.40

0.10

न्यूनतमभूमि याभूखण्ड काक्षेत्रफल हेक्टरमें

वैद्यशाला

रेडियोस्टेशन

टेलीविजनस्टेशन

अग्निशमनकेन्द्र

कम्बाईन्डट्रिटमेंट प्लान्ट

उपयोग/गतिविधि

ट्रांसमिशन टावर/वायरलेस स्टेशन

दूरसंचारकेन्द्र

वेस्टवाटरशोधन उपचारसंयंत्र

जलशोधनसंयंत्र

183

182

176

179

180

177

181

178

175

अनु क्र.

2682

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

आवश्यकताअनुसार

आवश्यकताअनुसार

आवश्यकताअनुसार

फ्रण्टेज=18मी

फ्रण्टेज=24मी.

फ्रण्टेज=24मी.

फ्रण्टेज=24मी.

फ्रण्टेज=18मी.

फ्रण्टेज=18मी.

फ्रण्टेज=7.50मी.

अन्यनियंत्रण/ न्यूनतमफ्रण्टेजमीटर में

म.प्र.

न्यूनतमवाहन पार्किंग

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

6.00

3.00

6.00

12.00 6.00

9.00

6.00

9.00

9.00

9.00

साईडस्

शाजापुरविकासयोजना(प्रारूप)2035

6.00

6.00 3.00

6.00

9.00

9.00

9.00

9.00

न्यूनतमएम.ओ.एस. मीटरमें पीछे

12.00

12.00

12.006.00

12.00

24.0012.00

सामने

12.50

12.50 12.50

12.50

आवश्यकता4.50 अनुसार

9.00

आवश्यकता12.00 अनुसार

आवश्यकता12.00 अनुसार

आवश्यकता12.00

अनुसार

आवश्यकता12.00 अनुसार

ऊंचाई मीटरमें

ता

अनुसार

आवश्यक

आवश्यक

ता अनुसार

एफ.ए. आर.

1:1.25

1:0.25

1:0.25

ता

अनुसार

आवश्यक

ता

अनुसार

1:0.50

आवश्यक

1:1.25

1:1.25

35

35

35

35

20

अनुसार 35

आवश्यकता

आवश्यकता अनुसार

आवश्यकता अनुसार

आवश्यकता अनुसार

भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशतमें

18.00

12.00

12.00

सामनेस्थित मार्गकी न्यूनतम चौड़ाईमीटर में

आवश्यकता7.50

आवश्यकता12.00 अनुसार

आवश्यकता12.00 अनुसार

आवश्यकता अनुसार

अनुसार

आवश्यकता12.00

अनुसार

न्यूनतमभूमि याभूखण्ड काक्षेत्रफल हेक्टरमें आवश्यकता अनुसार आवश्यकता12.00 अनुसार आवश्यकता12.00 अनुसार 0.20 आवश्यकता18.00 अनुसार
                                                              शमशान/कब्रस्तान     दूरसंचारटावर गौशाला                         दूरभाषकेन्द्र   विन्डःमिल्स/फार्म सार्वजनिकमुत्रालय विद्युतशवदाहगृह
उपयोग/गतिविधि               मौसमकार्यालय    विद्युतसबस्टेशन           /सिमीट्री
   अनु        क्र.            184            185                186              187             188           189उपग्रहट्रेकिंगस्टेशन 190      191          192              193

2683

मध्यप्रदेश राजपत्र,

पत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

फ्रण्टेज=18मी.

फ्रण्टेज=18मी.

फ्रण्टेज=12मी.

फ्रण्टेज=18मी.।

फ्रण्टेज=18मी.।

फ्रण्टेज=18मी.।

फ्रण्टेज=12मी।

अन्यनियंत्रण/ न्यूनतमफ्रण्टेजमीटर में

(1)भूखण्डकेचारों ओर3.0मीटरचौड़ी पट्टीमेंवृक्षारोपण करनाहोगा।(2) फ्रण्टेज=18मी.।

म.प्र.

न्यूनतमवाहन पार्किंग

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

6.00

6.00

4.50

6.00

6.00

6.00

9.00

9.00

साईडस्

शाजापुरविकासयाजना(प्रारूप)|2035

6.00

6.00

4.50

6.00

9.00

9.00

न्यूनतमएम.ओ.एस. मीटरमें पीछे

6.0012

9.00

सामने

12.50

आवश्यकता9.006.00

अनुसार

आवश्यकता9.00 अनुसार

आवश्यकता7.50 अनुसार

आवश्यकता9.00 अनुसार

आवश्यकता9.00 अनुसार

आवश्यकता7.50

अनुसार

आवश्यकता अनुसार

ऊंचाई मीटरमें

ता

ता

ता

आवश्यक

आवश्यक

आवश्यक

अनुसार

ता

ता

आवश्यक ता

आवश्यक

अनुसार

अनुसार

आवश्यक ता

आवश्यक

अनुसार अनुसार

अनुसार

एफ.ए. आर.

अनुसार 1:1.00

40

आवश्यकता

आवश्यकता अनुसार अनुसार

आवश्यकता अनुसार

आवश्यकता अनुसार

आवश्यकता आवश्यकता अनुसार

अनुसार

आवश्यकता अनुसार

भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशतमें

12.00

12.00

7.50

सामनेस्थित मार्गकी न्यूनतम चौड़ाईमीटर में

आवश्यकता7.50 अनुसार

आवश्यकता7.50 अनुसार

आवश्यकता7.50

अनुसार

आवश्यकता अनुसार

आवश्यकता7.50 अनुसार

आवश्यकता अनुसार

आवश्यकता9.00 अनुसार

0.20

न्यूनतमभूमि याभूखण्ड काक्षेत्रफल हेक्टरमें

सार्वजनिक शौचालय

सेप्टिकटैंक

ऑक्सीडेशनपौड

धोबीघाट

भूमिगतपानीकी टंकी

घूराएवंकचराघर

औद्योगिकसुविधायें एग्रोस्तरउद्योग

ओवरहेडपानीकी टंकी

उपयोग/गतिविधि

199

200

201

198

197

196

195

194

अनु 2684

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[ भाग 1

2035

फ्रण्टेज=12मी.।

अन्यनियंत्रण/ न्यूनतमफ्रण्टेजमीटर में

(1)भूखण्डकेचारों ओर3.0मीटरचौड़ी पट्टीमेंवृक्षारोपण करनाहोगा।

(1)भूखण्डकेचारों ओर3.0मीटरचौड़ी पट्टीमेंवृक्षारोपण करनाहोगा।

(2)फ्रण्टेज=12मी.।

(2)फ्रण्टेज=12मी.। फ्रण्टेज=24मी.।

न्यूनतमवाहन पार्किंग

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

भू.वि.नि.अनुसार म.प्र.

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

6.00

6.00

6.00

6.00

साईडस्

म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

शाजापुरविकासयोजना(प्रारूप)

6.00

6.00

6.00

अनुसा र

म.प्र. भू.वि. नि.

म.प्र. भू.वि. नि. अनुसा र

12.006.00

12

12

9.00

अनुसा र

म.प्र. भू.वि. नि.

मीटरमें सामने पीछे न्यूनतमएम.ओ.एस.

म.प्र. भू.वि. नि. अनुसा र

12.50

12.50

12.50

12.50

म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

ऊंचाई मीटरमें

एफ.ए. आर.

म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

1:1.00

1:1.50

1:1.00

1:1.00

35

35

35

35

म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

म.प्र भू.वि.नि. अनुसार

भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशतमें

12.00

12.00 12.00

12.00

सामनेस्थित मार्गकी न्यूनतम चौड़ाईमीटर में

म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

0.20

0.20

0.20

न्यूनतमभूमि याभूखण्ड काक्षेत्रफल हेक्टरमें

म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

स्लाटरहाउस

डेरीप्लांट

डेयरीप्लांट

फेलेटेडफैक्ट्री

औद्योगिकभूखण्डीय विकास

सूचनाप्रौद्योगिकी0.10 उद्योग

उपयोग/गतिविधि

206

204

207

205

203

202

अनु भाग 1

2685

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

फ्रण्टेज=25मी.।

फ्रण्टेज=30मी.।

फ्रण्टेज=30मी.।

अन्यनियंत्रण/ न्यूनतमफ्रण्टेजमीटर में

खनिजविभागकेनियम अनुसार

म.प्र.

न्यूनतमवाहन पार्किंग

भू.वि.नि.अनुसार

फ्रण्टेज=12मी.।

फ्रण्टेज=50मी.।

फ्रण्टेज=30मी.।

फ्रण्टेज=30मी.।

मार्गकीभूमिको

म.प्र.

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

9.00

4.50

9.00

शाजापुरविकासयोजना(प्रारूप)2035

9.00 9.00

पीछेसाईडस्

न्यूनतमएम.ओ.एस. मीटरमें

12.00

12.00

10.004.50

सामने

12.50 12.50

12.50

ऊंचाई मीटरमें

एफ.ए. आर.

1:1.00

1:1.00

1:1.50

40

40

35

भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशतमें

18.00

12.00 18.00 सामनेस्थित मार्गकी न्यूनतम चौड़ाईमीटर में

12.02.00

1.00

1.00 न्यूनतमभूमि याभूखण्ड काक्षेत्रफल हेक्टरमें

साफ्टवेयरपार्क

फूडपार्क

सूचनाप्रौद्योगिकी0.10 उद्योग

उपयोग/गतिविधि

एक्सटेंसिव/ विशिष्टएक्सट्रेटिव उद्योग

210

211

209

208

क्र.

अनु

6.00

9.00

9.00

6.00

9.00

9.00

12.00

30.0012.0012.00

9.00

12.00

12.50 12.50 आवश्यकता 12.50

12.50

आवश्यक

1:1.25

1:1.00

1:1.25

1:1.25

आवश्यकता

30

30

40

30

12.00

12.00

18.00

12.00

18.00

आवश्यकतानु

0.10

1.50

1.00

0.40

बसस्टॉप

पिकअपस्टेशन

बसटर्मिनल

दुग्धकेन्द्र

बसस्टेण्ड

यातायातसुविधायें

215

216

214

212

213 2686

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

फ्रण्टेज=12मी.।

फ्रण्टेज=75मी.।

फ्रण्टेज=50मी.।

छोड़कर,बाईंलेनमें।

अन्यनियंत्रण/ न्यूनतमफ्रण्टेजमीटर में

न्यूनतमवाहन पार्किंग

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

12.00 6.00

साईडस्

शाजापुरविकासयोजना(प्रारूप)2035

12.0012.00

6.00

पीछे न्यूनतमएम.ओ.एस. मीटरमें

9.00

30.0012.00

30.00

सामने

12.50 12.50 07.50

अनुसार

ऊंचाई मीटरमें

ता

एफ.ए. आर.

अनुसार

1:0.30

1:1.25

1:1.25

15

30

30

अनुसार

भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशतमें

18.00

30.00

12.00 सामनेस्थित मार्गकी न्यूनतम चौड़ाईमीटर में

0.10

4.00

1.00

न्यूनतमभूमि याभूखण्ड काक्षेत्रफल हेक्टरमें

सार

यातायातनगर

मेकेनिकनगर

उपयोग/गतिविधि

ऑटोस्टेण्ड/टैक्सी स्टेण्ड

219

218

217

अनु क्र.

[ भाग 1

फ्रण्टेज18मी.।

फ्रण्टेज=30मी.।

फ्रण्टेज=30मी.।

फ्रण्टेज=30मी.।

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

6.00

12.00

म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

6.00

म.प्र. भू.वि. नि. अनुसा र

30.0012.00

6.00

30.0012.0012.00

म.प्र. भू.वि. नि. अनुसा र

12.50

12.50

म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

11.25

म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

1:1.25

30

35

1

म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

18.00

18.00

18.00

9.00

1.00

आवश्यकतानु सार

म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

कार्गो पार्किंग

मल्टीलेवलपार्किंग

बसडिपो/कर्मशाला0.80

222

223

220

221 2687

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

2035

फ्रण्टेज=18मी.।

फ्रण्टेज=18मी.।।

फ्रण्टेज=50मी.।

फ्रण्टेज=50मी.।

फ्रण्टेज=50मी.।

फ्रण्टेज=150मी.।

अन्यनियंत्रण/ न्यूनतमफ्रण्टेजमीटर में

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

न्यूनतमवाहन पार्किंग

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

6.00

6.00

आवश्यक

आवश्यक ता अनुसार अनुसार ता

म.प्र. अनुसार भू.वि.नि.

साईडस्

शाजापुरविकासयोजना(प्रारूप)|

6.00

र

र

6.00

कता अनुसा

आवश्य कता अनुसा

म.प्र. भू.वि. नि. अनुसा मीटरमें पीछे न्यूनतमएम.ओ.एस.

9.00

9.00

30.0010.0010.00

30.0010.0010.00

आवश्यआवश्य

कता

अनुसा

र

आवश्य कता अनुसा र

सामने

म.प्र. भू.वि. नि अनुसा

7.50

12.50

12.50

7.50

आवश्यकता अनुसार

आवश्यकता अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

ऊंचाई मीटरमें

आवश्यक ता अनुसार

ता अनुसार आवश्यक

म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार एफ.ए. आर.

1:0.25

1:1.00

1:1.25

1:1.25

35

15

35

35

आवश्यकता अनुसार

आवश्यकता अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार भूतल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशतमें

12.00

12.00

30.00

30.00

सामनेस्थित मार्गकी न्यूनतम चौड़ाईमीटर में

म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

आवश्यकताअ18.00 नुसार

0.10

आवश्यकताअ18.00 नुसार 0.05

2.00

म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार 2.00

न्यूनतमभूमि याभूखण्ड काक्षेत्रफल हेक्टरमें

हेलीपेड

कन्टेनरडिपो

फॉर्महाउस

उपयोग/गतिविधि

मुर्गीपालनकेन्द्र

धर्मकांटा/वेविंग ब्रिज

ड्राईपोर्ट/कन्टेनर

डिपोमयबुकिंग मरम्मतएवंफारवर्डिंग एजेन्सीगतिविधियोंया बिनाइनसुविधाओंके

ग्रामीणक्षेत्रगतिविधियां

230

229

228

225

224

226

227रेल्वेस्टेशन

अनु क्र.

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2688

फ्रण्टेज=18मी.।

फ्रण्टेज18मी.।

फ्रण्टेज=18मी.।

अन्यनियंत्रण/ न्यूनतमफ्रण्टेजमीटर में

न्यूनतमवाहन पार्किंग

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

फ्रण्टेज=12मी.।

फ्रण्टेज=24मी.।

फ्रण्टेज=18मी.।

फ्रण्टेज=12मी.।

म.प्र.

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

6.00

6.00

6.00

साईडस्

शाजापुरविकासयोजना(प्रारूप)2035

6.00

6.00

6.00

र

पीछे

न्यूनतमएम.ओ.एस. मीटरमें

12.00

9.00

9.00

र

सामने

7.50

7.50

7.50

ऊंचाई मीटरमें

एफ.ए. आर.

1:1.00

1:1.00

1:1.00

35

35

35

भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशतमें

12.00

12.00

12.00

सामनेस्थित मार्गकी न्यूनतम चौड़ाईमीटर में

0.20

0.10

0.10

न्यूनतमभूमि याभूखण्ड काक्षेत्रफल हेक्टरमें

डेयरीयुनिट

पशुशोधकेन्द्र

पशुपालनकेन्द्र उपयोग/गतिविधि

6.00

6.00

6.00

म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

6.00

6.00

र 6.00

म.प्र. भू.वि. नि. अनुसा

12.00

9.00

12.00

अनुसा र

म.प्र. भू.वि. नि.

7:50

7.50

7.50

म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

1:1.00

1:0.15

1:1.00

35

10

35

म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

12.00

12.00

12.00

म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

0.20

0.10

म.प्र. भू.वि.नि. अनुसार

अनाजगोदाम

भवनसामग्रीयोर्ड

ग्रामीणप्रशिक्षणकेन्द्र0.10

कृषिपर्यटनसुविधा

237

236

235

234

233

232

231

अनु क्र.

2689

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

फ्रण्टेज=18 मी.।

फ्रण्टेज=12मी.।

फ्रण्टेज12मी.।

फ्रण्टेज=12मी.।

फ्रण्टेज=12मी.।

फ्रण्टेज=12मी.।

अन्यनियंत्रण/ न्यूनतमफ्रण्टेजमीटर में

म.प्र.

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

न्यूनतमवाहन पार्किंग

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

म.प्र. भू.वि.नि.अनुसार

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

साईडस्

शाजापुरविकासयोजना(प्रारूप)2035

6.00

6.00

6.00

6.00

6.00

पीछे

न्यूनतमएम.ओ.एस. मीटरमें

12.006.00

9.00

9.00

9.00

9.00

9.00

सामने

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50

7.50

ऊंचाई मीटरमें

1:0.15

1:1.00

एफ.ए. आर.

1:1.00

1:1,00

1:1.00

1:1.00

10

35

35

35

35

35

भू-तल अधिकतम कव्हरेज प्रतिशतमें

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

12.00

सामनेस्थित मार्गकी न्यूनतम चौड़ाईमीटर में

0.20

0.10

0.10

0.10

0.10

0.10

न्यूनतमभूमि याभूखण्ड काक्षेत्रफल हेक्टरमें

चौपाल

आंगनवाड़ी औषधालय

सक्षमप्राधिकारीद्वाराविहितकियेगयेअनुसारहोगा।

उत्सवस्थल

कान्यूनतमआकार/क्षेत्रफलप्रषासकीयविभागयाकिसीनियामकप्राधिकारीयाभूखण्डकान्यूनतमआकारविहितकरनेकेलिये

कृषिउपकरण कर्मशाला

कृषकपरामर्श/ सहायताकेन्द्र

4.उपरोक्तसारणीमेंवर्णितविभिन्नसुख-सुविधाओंकेलियेअपेक्षितन्यूनतमभूमियाभूखण्डकाक्षेत्रफलकेवलनिर्देषितहै।भूखण्ड

3.12.50सेऊंचेभवनोंहेतुसभीमापदण्डमध्यप्रदेशभूमिविकासनियमकेअनुसारमान्यहोंगे।

उपयोग/गतिविधि

:-1.सक्षमअधिकारी,उपरोक्तसारणीक्र6-सा-8मेंउल्लेखितगतिविधियोंकेसमतुल्यअन्यगतिविधियोंकीअनुमतिदेसकेगा। 2.भूतलअधिकतमकव्हरेजहेतुमापदंडयदिम०प्र०भूमिविकासनियमसेभिन्नहोतोउसेम०प्र०भूमिविकासनियमकेअनुसारमान्य कियाजावेगा।

243

242

241

240

नोट

239

238

अनु क्र.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2690

6.9 अन्य सुविधाएँ

शाजापुर निवेश क्षेत्र में भूमि के विकास तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं हेतु विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49 (1 ) अनुसार मान्य होंगी ।

6.10 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया

विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रकिया म.प्र. भूमि विकास नियम , 2012 के अनुसार होगी ।

2691

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

अध्याय-7

योजना क्रियान्वयन

सभी नियोजन व्यर्थ है, यदि विकास योजना के क्रियान्वयन एवं प्रभावशील करने हेतु संभव प्रयास पूर्ण रूप से नहीं किये जाते है । यह अपेक्षित है कि इसमें नागरिकों द्वारा व्यक्तिगत या संगठित रूप से निर्माण , पुनर्निर्माण और विभिन्न उपयोग हेतु भूमि विकास करके योगदान करना होगा । इसलिए यह आवश्यक होगा कि, ऐसे प्रयासों का मार्गदर्शन, तकनीकी सलाह देकर किया जावे जिससे कि विकास एवं निर्माण, विकास योजना या परिक्षेत्रीय योजना के उपबंधों के अनुरूप हो सके । विकास योजना का प्रभावीकरण तभी संभव हो सकेगा, जब मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अन्तर्गत कोई भी विकास कार्य चाहे वह शासकीय , अर्द्धशासकीय या व्यक्तिगत हो, उसकी अनुज्ञा नगर तथा ग्राम निवेश से प्राप्त कर किया जावें । भूमि विकास के नियंत्रण संबंधी प्रावधान मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 एवं अधिनियम 1973 में निहित है ।

विकास योजना का क्रियान्वयन मुख्यतः शाजापुर नगर पालिक परिषद द्वारा किया जायेगा । इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश गृह निर्माण मंडल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग, लोक निर्माण विभाग , उद्योग विभाग, द्वारा अपने संबंधित निर्माण कार्य से विकास योजना के क्रियान्वयन में मदद मिलेगी । यह अपेक्षित है कि सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों को समन्वित करने हेतु शासकीय अर्द्ध शासकीय निकाय, विकास योजना के क्रियान्वयन की कमावस्था तथा कार्यक्रमों पर विशेष ध्यान दें ।

7.1 विकास योजना का क्रियान्वयन

विकास योजना के प्रस्ताव सन् 2035 तक की कालावधि के लिए है । वर्तमान मूल्यों के अनुसार पूर्ण प्रस्ताव कियान्वयन करने में 89739.9 लाख रूपये का व्यय अनुमानित है । इसमें विभिन्न भूमि उपयोग हेतु 382.9 हे. भूमि के अर्जन हेतु मुआवजा एवं कुल भूमि का 60 प्रतिशत विकास पर व्यय , नये मार्गो का निर्माण आदि शामिल है ।

भूमि अर्जन की औसत दर 50.00 लाख रूपये प्रति हेक्टर मानी गई है । विकास व्यय का जहाँ तक प्रश्न है वह भूमि उपयोग के प्रकार अनुसार अलग - अलग माना गया है । संपूर्ण विकास योजना 2035 के क्रियान्वयन की लागत का अनुमान सारणी 7- सा-1 में दर्शाया गया है ।

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2692

क्रियान्वयन की लागत की गणना सांकेतिक स्वरूप की है , वास्तविक गणना प्रस्तावों के क्रियान्वयन के समय की जावेगी ।

विकास योजना का क्रियान्वयन

सारणी 7-सा-1

क्षेत्र (हेक्टर में)

भू-अर्जन शेष भूमि का 60 प्रतिशत विकास व्यय

प्रति

हेक्टेयर

कं.

भूमि उपयोग विवरण

कुल लागत (रू लाख में7+10)

शेष भूमि

प्रस्तावित

वर्तमान विकसित भूमि

प्रस्तावित भूअर्जन हेतु भूमि

क्षेत्र हे. में

लाख प्रति हे.की दर से) लागत (रू 50.00

रू (लागत लाख में)

विकास दर प्रति हे. (रु लाख में )

11

9

10

4

5

6

7

8

3

1

2

42738.8

34191

342 100

8548

569.85 170.96

287.75

857.6

आवासीय

1

10328.3

2066 83 100 8263

137.71 41.31

23.66

161.37

2 मिश्रित

2595.0

21 100 2076

10.38

519

63.68 29.08 34.6

वाणिज्यिक

2

5801.3

100 4641

46

1160

77.35 23.21

128.8 51.45

3

1642 2462.4

33 50

821

16.42

196.2 141.48 54.72

4

औद्योगिक सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक सुविधा एवं सेवाएं

6502.5

4335

2168 87 50

43.35

52.66 144.5

197.16

5 आमोद-प्रमोद

100

19311.8

3862 154

15449

257.49 77.25

171.71

429.2

6

यातायात एवं परिवहन

89739.9

70597

19143.3 766

757.79 1276.22 382.9

2034.01

योगः-

7.2 योजना क्रियान्वयन की नीति

योजना क्रियान्वयन द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु ठोस प्रयास की आवश्यकता है । विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन करने से यह स्पष्ट होता है कि बहुत से प्रस्तावों का वास्तविक कियान्वयन नहीं हो पाया है । उपयुक्त प्रबंधन की कमी के कारण जिन क्षेत्रों की योजना प्रभावित हुई है उनका उल्लेख अध्याय - एक में किया गया है । जिस पर पुनर्विचार करते हुए योजना के सफलतापूर्वक क्रियान्वयन हेतु, नीति निर्धारण अनिवार्य है ।

अतएव निम्नलिखित उदेश्यों की प्राप्ति हेतु योजना कियान्वयन नीति निर्धारण की नितांत आवश्यकता है ।

1 भूमि कुशलतम उपयोग

407 2693

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

2. सेवाएं एवं अधोसंरचना का विकास

1. भूमि की निरंतर उपलब्धता तथा अधोसंरचना विकास में संस्थागत / निजी सहभागिता 2. प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन

3. सांस्कृतिक धरोहरों के क्षेत्रों का संरक्षण

7.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम

योजना कियान्वयन द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु ठोस प्रयास की आवश्यकता है, जो प्रमुख रूप से तालाबों के संरक्षण इनकी जल गुणवत्ता, उत्कृष्ट, भू- स्वरूप तथा जल स्त्रोतों के जलग्रहण क्षेत्रों से संबंधित कतिपय भूमि प्रबंधन से संबंधित है । अन्य पर्यावरणीय समस्याएं जैसे नगरीय अवशिष्ट के उपचार , निराकरण इनके पुनर्चकिकरण एवं नगर विस्तार के परिपेक्ष्य में जनसंख्या के व्यवस्थापन से उत्पन्न आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं से संबंधित है ।

पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण के प्रमुख तत्व

उपरोक्त संवेदनशील बिन्दुओं के परिपेक्ष्य में निम्न विषय विचारणीय हैः-

1 तालाबों एवं अन्य जल स्त्रोतों में जल मल के प्रवाह को रोकने हेतु प्रभावी कदम ।

2 तालाबों के फैलाव क्षेत्रों में भू- उपयोग प्रबंधन से तालाबों का प्रदूषण रोकना ।

3 जल फैलाव क्षेत्रों में " स्टाप डेम " द्वारा भूमि क्षरण को रोकना एवं इस क्षेत्र में कृषि हेतु उर्वरक उपयोग निषेध ।

तालाबों के सीमावर्ती क्षेत्रों में नियंत्रण मापदंडों को प्रभावीकरण । 4

5 निस्तारी एवं जल गुणवत्ता का स्वतंत्र पर्यवेक्षण ।

6 सभी जल स्त्रोतो के जल फैलाव क्षेत्रों में प्रदूषण एवं अन्य पर्यावरणीय गिरावट के नियंत्रण हेतु संस्थागत समन्वय व्यवस्था ।

7.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना

नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना का प्रमुख स्वरूप निम्न नीतिगत उदेश्यों की पूर्ति

हेतु होगाः-

1. संस्था गठन ।

2. विस्तृत योजना प्रस्ताव तथा भूमि सक्षमता के अनुरूप भूमि उपयोग तथा अधोसंरचना विकास हेतु नियमन ।

3. भौतिक एवं वित्तीय आवश्यकताओं के परिपेक्ष्य में निजी एवं राज्य योजनाओं के स्थल तथा रूपांकन में अधिकतम सक्षम भूमि उपयोग ।

4. नगर के रहवासियों एवं क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के परिपेक्ष्य में आर्थिक एवं सामाजिक अधोसरंचना तथा सेवाओं का युक्तियुक्त प्रावधान ।

नगरीय अद्योसंरचना एवं सेवा योजना के प्रमुख तत्व निम्नानुसार है:-

1. नियंत्रित विकास

128 [ भाग 1 2694

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

विकास कार्यक्रमों में भू- स्वामी / विकासकर्ता / सामुदायिक समूह की भागीदारी के माध्यम से नियंत्रित विकास तंत्र का प्रभावीकरण किया जावेगा । यहाँ समन्वयक संस्था की भूमि प्रदायकर्ता की होगी । सार्वजनिक संस्थाएं , प्रमुख सेवा तंत्वों के एकीकृत नियोजन एवं रूपांकन हेतु उत्तरदायी होगी । परिसीमन विकास आवास नीति 2007 में उल्लेखित विकास संस्थाओं द्वारा किया जावेगा । इस प्रकार विकसित बडे भूमि क्षेत्र का आवंटन परिसीमन अधोसंरचना की सुगमता के अनुकूल राज्य आवास नीति 2007 के परिपेक्ष्य में गृह निर्माण संस्थाओं को आवास संघों एवं निजी विकासकर्ताओं द्वारा दिया जायेगा । उक्त व्यवस्था पर राज्य शासन द्वारा परीक्षण कर अनुमोदन की आवश्यकता होगी ।

2. अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम में सहभाग करने वाली सार्वजनिक संस्थाओं तथा निजी संस्थाओं की विभिन्न परियोजनाओं में सम्मिलित भूमि में से आनुपातिक एवं साम्य के आधार पर भूमि अंशदान करने हेतु अधोसंरचना भूमि बैंक की स्थापना प्रस्तावित है । नगर के मुख्य मार्गों एवं सार्वजनिक खुले क्षेत्रों हेतु अधोसंरचना विकास बैंक में भूमि के अंशदान को प्रोत्साहन स्वरूप छूट या लाभ राज्य शासन के सहयोग से प्रदत्त किया जाना प्रस्तावित है ।

3. एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना

एकीकृत विकास कार्यक्रम को निम्नलिखित नीतिगत ढांचे के अनुरूप तैयार कर क्रियान्वित किया जा सकेगा ।

वार्षिक योजना / वार्षिक विकास कार्यक्रम तैयार किया जाएगा पाँच वर्षीय नगर विकास कार्यक्रम सामने आ सकेगा । मूलतः यह कार्यक्रम योजना के प्रमुख क्षेत्रों के विकास हेतु प्राथमिकता के आधार पर लिये जाने वाले क्षेत्रों के लिये विकास कार्यक्रम होगा । वार्षिक विकास कार्यक्रम नगर विकास प्रक्रिया में सहभागिता के दृष्टिकोण से समन्वय प्राधिकारी द्वारा वार्षिक विकास कार्यक्रम तैयार किया जावेगा । जो कंडिका 7.6 के संदर्भ में होगा । यह कार्यक्रम भूमि अधिग्रहण- लक्ष्य, भूमि विकास प्रस्ताव , वृत्तखण्ड एवं उपवृत्तखण्ड स्तर की सुविधाओं का विकास तथा शासकीय एवं अर्द्ध शासकीय संगठनों के कार्यक्रमों का प्रमुख रूप से दर्शायेगा । यह कार्यक्रम चालू वर्ष में पूर्ण किये जाने वाले नगरीय मार्ग तंत्र तथा प्रमुख सेवा सुविधाओं को विशेष रूप से प्रदर्शित करेगा । इस निवेश योजना का एकीकृत दृष्टिकोण आलोच्य क्षेत्रों में नगर अधोसरंचना के विकास के लिये समुचित धनराशि का समय पर उपलब्ध कराने का प्रयास होगा । योजना के क्रियान्वयन में सार्वजनिक संस्थाओं की भूमि सुविधादायक के रूप में होगी ।

योजना के क्रियान्वयन में सार्वजनिक संस्थाओं की महत्वपूर्ण भूमिका " सुविधादायक " के रूप में होना चाहिए इस हेतु समन्वित तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है । नगर विकास में निवेश के अन्तर्गत अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिये एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना उपयुक्त होगा । इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के पास उस वर्ष विशेष के लिये उपलब्ध बजट एवं अन्य स्त्रोतों को एकत्रित कर निर्धारित एकीकृत नगर विकास 2695

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

परियोजनाओं में निवेश करने का प्रयास किया जायेगा । एकीकृत नगर विकास योजना कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्नलिखित ढांचे के अंतर्गत किया जाकर लक्ष्य की पूर्ति किया जाना प्रस्तावित है:-

1 एकीकृत नगरीय विकास योजना के तत्वों की पहचान ।

2 कार्यक्रम के समन्वय प्राधिकारी एवं अन्य सहभागियों मे से निवेश के लिये सर्वसम्मत विषय सूची की पहचान ।

3 विकास योजनाओं के अनुरूप प्राथमिकता का निर्धारण ।

4 एकीकृत नगरीय विकास योजना के अन्तर्गत परियोजना तैयार करना ।

5 निवेश से संबंधित समस्याग्रस्त ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचाना करना जिसमें सहभागिता के आधार पर समन्वित विकास हो जिससे विकास गतिशील हो सके ।

6 समन्वय प्राधिकारियों और अन्य वृत खण्डीय / एजेन्सियों की क्रियान्वयन भूमिका को परिभाषित करना ।

7.5 विकास नियमन व्यापक दृष्टिकोण

नगरीय भूमि के अधिकतम सक्षम विकास के साथ- साथ आधुनिक भूमि उपयोग प्रबंध नितियों को अंगीकृत करने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक है कि विकास नियमों को पुर्नभाषित किया जाए भारतीय जीवनशैली के अनुरूप उपयुक्त निर्मित स्वरूप की प्राप्ति हेतु विकास को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के उद्देश्य से अध्याय 6 में विकास नियमन दिये गए है ।

7.5.1 योजना एवं कार्यक्रम

आलोच्य क्षेत्रों का विकास हेतु कियान्वयन तीन चरणों में करने का प्रावधान है । प्रथम चरण मे सन् 2025 तक की आवश्यकताओं तथा द्वितीय चरण में 2025 से 2035 तक की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रहेगा । योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु भूमि- स्वामियों, विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों, निजी विकासकर्ताओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से संसाधन गतिशीलता का सहभागिता के आधार पर प्रभावी कार्यक्रम बनाये जाने की आवश्यकता है । योजना प्रस्तावों में निर्धारित समयावधि में कियान्वयन करने के लिये नीति का सुविधाजनक बनाने में राज्य शासन की सहयोगी संस्था की भूमिका होगी । इस उदेश्यो की पूर्ति हेतु राज्य शासन और वर्तमान में कार्यरत संस्थाओं के साथ नगर विकास प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना विकास कियान्वित किया जावेगाः-

1 भूमि प्रवाह सरलीकरण के लिये नीति तैयार करना ।

2 मार्ग ग्रिड विकास कार्यक्रम निर्धारित करना, जो नगर की अन्य सभी गतिविधियों को भी कार्यरूप दे सके ।

2696

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

3 भूमि स्वामियों विकासकताओं, सामुदायिक समूहों एवं निजी भवन निर्माणकर्ताओं की साझेदारी की दृष्टि से कियान्वयन संबंधी भूमि विकास कार्यक्रम की नीतियों को तैयार करना ।

4 परिसीमन अधोसरंचना के प्रावधान के साथ - साथ लगभग पाँच से दस हेक्टर आकर के अर्द्धविकसित भूखण्डों को सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से प्राप्त करने हेतु विकास कार्यक्रम को मूर्तरूप देना ।

5 योजना के तीनों चरणों की आवश्यक जलपूर्ति हेतु वर्तमान क्षमता एवं नवीन स्त्रोत का विकास ।

6 नगरीय विकास के प्रथम चरण कार्यक्रम की पूर्ति हेतु उपयोगिता अधोसंरचना, पावर ग्रिड, जल निकास व्यवस्था का विकास ।

7 मुख्य जल स्त्रोत में वृद्धि एवं ऊर्जा वितरण केन्द्रों की स्थापना ।

7.5.2 संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व

एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम हेतु निर्देशित सिद्धांत निम्नानुसार है: -

यह सुनिश्चित हो की भूमि उपलब्धता में कमी तथा उपयुक्त अधोसंरचना के कारण विकास अवरूद्ध न हो ।

उपलब्ध व्यपवर्तित नगरीय भूमि का पूरी तरह उपयोग करना ।

बिखरे हुए नगरीय विकास के लिये पहुंच मार्ग उपलब्ध कराना ।

अर्द्धविकसित एवं अविकसित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना का उन्नयन ।

भू-स्वामियों, सार्वजनिक समूहों एवं निजी विकासकर्ताओं के विकास कार्य में सहभागिता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भूमि विकास कार्यक्रम हाथ में लेना ।

7.6 प्रथम चरण कियान्वयन

प्रथम चरण के क्रियान्वयन घटक

सारणी 7-सा-2

क.   उपयोग            क्षेत्र का विवरण                  रिमार्क
1    आवासीय           ग्राम गिरवर                       अर्द्ध   विकसित      (निजी
                      दुपाडा रोड के दोनो ओर             विकासकर्ताओं   द्वारा विकास
                                                        किया गया )
2    वाणिज्यिक                                          अविकसित

नई सडक पर थोक एवं विशिष्ट

बाजार

विकसित

ग्राम महुपुरा स्थित हाट मैदान पर

सब्जी मण्डी

अविकसित

ग्राम फुलखेडी एवं गिरवर में वर्तमान

अनाज मण्डी से लगकर

अविकसित

ग्राम फुलखेडी में एबी मार्ग से लगकर

यातायात नगर

121 2697

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

3

अविकसित

ग्राम गिरवर डाईट एवं जेल से लगकर

प्रशासनिक परिसर सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक सूविधाएं एवं सेवाएं

4 आमोद प्रमोद

अविकसित

ग्राम मगरिया में राजराजेश्वरी मंदिर एवं नदी से लगकर सिटी पार्क एवं पक्षी विहार, प्रदर्शनी स्थल

अर्द्ध विकसित

चीलर नदी के दोनो किनारों पर

वृक्षारोपण एवं तटीय विकास

5

विकसित

वृत्तिय / बायपास मार्ग का निर्माण

एवं

यातायात परिवहन

अविकसित

मुख्य मार्ग कमांक-2 एवं 5 का निर्माण

विकसित

वर्तमान बस स्टेण्ड की भूमि पर नये बस स्टेण्ड का विकास

विकास योजना 2035 प्रथम चरण के घटक

7.7

विकास योजना प्रस्तावों का कियान्वयन तीन चरणों में किया जाना प्रस्तावित है । प्रथम चरण कार्यक्रम में सार्वजनिक संस्था के प्रयासों को शामिल करते हुए आलोच्य क्षेत्र के उपयोगों को निम्नानुसार सारणी क्रमांक 7 सा 3 में वर्णित अनुसार चिन्हित किया गया है:-

प्रथम चरण के विकास संबंधी घटक

सारणी 7-सा-3

प्रस्तावित स्थल

क्षेत्रफल हे .

क्र विकास के घटक

3

2

1

102.57

आवासीय

1

24.78

मिश्रित

2

6.22

वाणिज्यिक

3.

13.92

औद्योगिक

4

5

9.84

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक /

सार्वजनिक सेवाएँ- सुविधाएँ

आमोद-प्रमोद 6

26.01

7

46.34 4

निवेश ईकाई 1 , 2 व 3

निवेश ईकाई 3

निवेश ईकाई 3

निवेश ईकाई 2

निवेश ईकाई 3

निवेश ईकाई 3

निवेश ईकाई 1 , 2 एवं 3

229.71

यातायात बस स्टेण्ड, यातायात नगर एवं मुख्य मार्ग क्रमांक 10 एवं 11 योग

टीपः- प्रथम चरण विकास के अंतर्गत निर्धारित प्रस्ताव का एक तिहाई क्षेत्रफल विकास हेतु निर्धारित किया गया है, जिसके अंतर्गत समस्त भू- उपयोगों को समायोजित किया गया है ।

प्रथम चरण के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए कार्यकम उनकी लागत प्राप्त होने के आधार पर रखे गए है । तथापि नगर की त्वरित आवश्यकताओं को भी प्रथम चरण विकास में लिया गया भाग 1

2698

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

다

>

Shajapur

Km

PlanningArea

मिश्रितउभयान

निवेशक्षेत्र

झील/तालाब

नगरपालिका

पुलारापन सार्वजनिकएवंअसा

रेल्वेस्टेशन

गार्ग जलाशय

आवासीय सामान्यआवासीय

औद्योगिक Hesetu

परिवहन

सौगाएं

आमोदप्रमोद

SHAJAPUR

Legend

BASTINGPROPOSED

7.1FIRSTPHASEIMPLEMENTATION

SourceDirectorateofTown&CounterDlanning

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

TRANSPORTATION

AFFORESTATION

ADMINISTRATIVEAREA

INSTITUTIONALACTIVITIES

WATERBODIES

RECREATIONAL

BOUNDARIES

COMMERCIAL

RESIDENTIAL

MUNICIPAL

PLANNINGAREA

Scale

INDUSTRIAL EDUCATIONANDRESEARCH HEALTHAIBOCIAL/CULTURAL

GENERAL

GENERALRESIDENTIAL

RAILWAYLINE

GENERALINDUSTRIES

RAILWAYSTATION

VILLAGE

ROADS

NALLACANAL

RIVER

PUBLICINSTITUTIONSAND

MIXEDLANDUSE

District-Shajapur

LAKES/PONDSRESERVOIRS

PUBLIC&SEMIPUBLIC

BUSSTAND

22120

HORZEZ

ZAZ

ToBamori

ToGuna

ToAgra

ToBerchha

BYPASS

ToBharad

PUR

ToMaksi

To Dillod

ToDupada

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

VE

ToMumbai 2699

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

है । नगर में कार्यरत विभिन्न शासकीय , अर्द्धशासकीय संस्थाओं को विकास योजना के कार्यों में जोड़ना आवश्यक है तथा इससे इन विभागों के वार्षिक बजट तथा अन्य संसाधानों को भी उपयोग में लाया जा सकेगा ।

7.8 प्रथम चरण कार्यकम

विकास योजना के क्रियान्वयन में आवासीय , वाणिज्यिक, औद्योगिक सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक गतिविधियों का विकास मुख्यतः निजी संस्थाओं के द्वारा किया जाता है । इस हेतु भू-अर्जन की आवश्यकता नही होगी ।

विकास योजना के प्रथम चरण मे चयनित घटकों के क्रियान्वयन द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों के अंतर्गत 229.68 हेक्टेयर भूमि अधिगृहित कर विकसित किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित कियान्वयन प्रक्रिया के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण की लागत सहित क्षेत्र की वर्तमान विकास दर के अनुसार प्रथम चरण कियान्वयन की अनुमानित लागत लगभग 28307.0 लाख होगी । विकास योजना प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत का विस्तृत विवरण सारणी क्रमांक 7- सा-4 में दिया गया है ।

प्रथम चरण क्रियान्वयन की लागत

सारणी 7-सा-4

विकास

विकसित की जाने वाली भूमि

भू अर्जन

व्यय

कीलागत

लाख में

व्यय रूपये

कार्य विवरण

क्र.

भौतिक

कुल व्यय (रु. लाख मे) भूअर्जन क्षेत्रफल (हे. में)

लागत

दर

लक्ष्य (हे. में)

(रू. 50 लाख प्रतिहे. की दर से)

8

7

6

5

4

3

2

10257.0 13676.0

100

102.57

3419

आवासीय

1

68.38

3304.0

2478.0

100

826

24.78

16.52

मिश्रित

2

829.5

100

622.0

6.22

207.5

4.15

वाणिज्यिक

3

1856.0

1392.0

100

464

13.92

4

औद्योगिक

9.28

1312.0

100

984.0

328

9.84

6.56

5

सार्वजनिक एवं अर्धसार्वजनिक तथा सार्वजनिक सुविधाएं

3468.0

2601.0

26.01

100

867

17.34

आमोद-प्रमोद

6

3861.5

2317.0

50

46.34

1544.5

7

30.8988

यातायात एवं परिवहन

28307.0

20651.0

100

229.68

7656

योग

153.12 2700

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

[ भाग 1

7.9 संसाधन गतिशीलता

नगर नियोजन वास्तव में संसाधन के उत्सर्जन, संसाधन विकास एवं प्रबंधन का अभ्यास है । वर्तमान में नगर विकास निवेश हेतु अलग - अलग प्रयास किये गये है । जिसके परिणामस्वरूप संसाधन का अपव्यय होता है अन्यथा नियोजन मे निवेश के एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से गतिशील व्यवस्था की जा सकती हैं नगरीय भूमि स्वयं में एक महत्वपूर्ण संसाधन है । वर्तमान में भूमि का उपयोग कर नगर विकास में निवेश के प्रयास तदर्थ एवं पृथक् पृथक् रहे है । जिसमें उपलब्धता बहुत अधिक अवसर एवं क्षमता को शाजापुर जैसे नगर के लिए नगरीय वृद्धि एवं नगरीयकरण के परिप्रेक्ष्य में कार्यरत भूमि बाजार को रोकते हुए गतिशीलता दी जा सकती है । स्थानीय राजस्व को सृजित करने के लिए एक निश्चित तंत्र की आवश्यकता है जो कि नगर में कार्यरत नगर भूमि बाजार को रोकने में मदद कर सकती हैं इस संसाधन गतिशीलता के लिए संभावित निम्न उपाय हो सकते हैः-

बेटरमेंट शुल्क, भूमि उपयोग व्यपवर्तन शुल्क, स्वीकार्य गतिविधियों की अनुमति हेतु शुल्क (आवासीय के अलावा ) , हस्तांतरण शुल्क,लीज शुल्क, खुले क्षेत्रों के उपयोग का शुल्क आदि । इस तरह से संकलित की गई राशि का उपयोग आलोच्य क्षेत्रों में अधोसंरचना में निवेश के लिए ही केवल उपयोग किया जाना चाहिए ।

वार्षिक आधार पर भूमि विकास क्षेत्रों हेतु चिहिन्त किये गये विकास में सभी सहभागियों के निवेश की गतिशीलता हेतु एक कार्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए, यह प्रक्रिया भैतिक अधोसंरचना के तत्वों को अत्यन्त तीव्रता से उत्पन्न कर संसाधन संकलित करने में सहयोग प्रदान करेगा ।

7.10 योजना पर्यवेक्षण तंत्र

1. विकास योजना की सफलता विकास योजना प्रस्तावों का निर्धारित समयावधि में कियान्वयन तथा प्रथम चरण कार्यकम के अनुरूप संसाधनों की उपलब्धता तथा संसाधनों की गतिशीलता पर निर्भर करते हैं । यह योजना कियान्वयन एवं पुर्नविलोकन के साथ- साथ विकास योजना के अंगीकृत होने के उपरांत तद्‌नुसार कार्यवाहीं परिभाषित पर्यवेक्षण तंत्र के स्थापना की आवश्यकता प्रदर्शित करता है ।

2 अतः योजना पर्यवेक्षण तंत्र को निम्न सीमा में तैयार करना प्रस्तावित हैः-

(क) पंचवर्षीय आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम के निरंतर तंत्र की स्थापना ।

(ख) आलोच्य क्षेत्रों में वार्षिक विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राथमिक कार्य योजना का निर्धारण

(ग) प्रथम चरण कियान्वयन योजना के अन्तर्गत नगर विकास हेतु चिहिन्त कार्यक्रम से संलग्न विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के उपलब्ध निवेश एवं बजट का पर्यवेक्षण करना ।

(घ) वार्षिक भौतिक लक्ष्य एवं आलोच्य अधोसंरचना क्षेत्र में निवेश का निर्धारण ।

2701

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

        (ड़)   आलोच्य क्षेत्रों के सार्वजनिक संस्थाओं एवं अन्य सहभागियों की विकास में भूमिका
              कानिर्धारण ।
        (च)    समन्वित संस्थागत तंत्र की स्थापना ।
       (छ)    वार्षिक आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम का निर्धारण ।
       (ज)     सार्वजनिक एवं अन्य संस्थाओं की भूमि को परिभाषित करते हुए एकीकृत नगर
               विकास कार्यक्रम का परियोजनाओं तथा उप परियोजनाओं के संदर्भ में परिवर्तित
              करना ।
3      नियोजन पर्यवेक्षण तंत्रः- योजना पर्यवेक्षण के लक्ष्य की पूर्ति हेतु निम्न स्तरों के माध्यम से
       प्राप्त किया जाना प्रस्तावित हैः-
       (अ)     स्थानीय स्तर पर नियोजन पर्यवेक्षण समिति ।
       (ब)     नगर विकास प्राधिकरण द्वारा वार्षिक विकास प्रतिवेदन तैयार करना ।

(स) नियोजन पर्यवेक्षण समिति द्वारा विकास प्रतिवेदन का मूल्यांकन ।

(द) समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना ।

(इ) वार्षिक विकास प्रतिवेदन पर शासन द्वारा जारी निर्देशों का कियान्वयन ।

4. नियोजन पर्यवेक्षण समिति का गठन

विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन का मूलतः दायित्व देवास विकास प्राधिकरण का * होगा । अपितु इसके क्रियान्वयन में अन्य संस्थाएं एवं विभाग भी सहभागी होगे । अतः संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिए राज्य शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश कमांक एफ-3 / 130/32/ 97, दिनांक 20.1.1998 एवं एफ-3 /55 /32/98 , दिनांक 12.8.1998 द्वारा संभागीय आयुक्त की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जो संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश के ज्ञापन कमांक 2876 , दिनांक 15.5.1998 में उल्लेखित कार्यपद्धति को अपनाते हुए नियोजन एवं पर्यवेक्षण करेगी ।

राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ-3/ 130/ 32 / 97, दिनांक 20.1.1998 एवं एफ-3 / 55 / 32 / 98 , दिनांक 12.8.1998 एवं आदेश कमांक एफ-3 / 130 / 32 / 97 , दिनांक 02.05.2000 के द्वारा अनुमोदित विकास योजनाओं के कियान्वयन हेतु संभागायुक्त/ कलेक्टर की अध्यक्षता मे गठित नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति को संशोधित किया गया ।

5 वार्षिक विकास प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण :- विकास प्राधिकरण द्वारा नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति के समक्ष वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जावेगा । जिसमें नियोजन क्रियान्वयन के सभी पहलु सम्मिलित होने के साथ ही सुधार हेतु अनुशंसित बिन्दु भी सम्मिलित होगे । समिति अपनी अनुशंसा के साथ संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , मध्यप्रदेश भोपाल के विचारार्थ वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी । जिसे संचालक द्वारा उक्त प्रतिवेदन अनुशंसित कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2702

योजना की व्याख्या

7.11

विकास योजना मूलतः नीतिगत योजना है । विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरूप के है । अतः विकास प्रस्तावों की व्याख्या करने हेतु निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये गये है ।

(1 ) विकास योजना प्रस्तावों की व्याख्या करते समय तथा विकास अनुज्ञा देने के पूर्व विकास रिपोर्ट में उल्लेखित विषय वस्तु में साथ- साथ संदर्भित नियमों का अनुसरण आवश्यक है ।

(2) परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग , सारणी एवं विकास के अध्याय 6 में वर्णित प्रक्रिया अनुसार होगा । नेवरहुड के वर्तमान स्थल एवं व्यापक क्षेत्रफल उपखण्ड स्तर तथा खण्ड स्तर की गतिविधियों का क्षेत्र विकास प्रस्तावों में समाहित है । अतः उनका रेखांकन नहीं किया गया है ।

(3) ऐसे भूमि उपयोग , गतिविधियों जो प्रमुख भू- उपयोग वर्ग ( मेजर लैण्ड यूज जोन) में परिभाषित नहीं है वे भूमि उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में मानी जावेगी किन्तु जो स्वीकार्य भूमि उपयोग / स्वीकृत भूमि उपयोग सूची में तथा सम्बद्ध तालिका कमांक 6- सा-9 में शामिल है, के भू उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में नही आवेगी ।

(4) विकास प्रस्ताव कियान्वयन के समय प्रमुख मार्ग संरचना में आंशिक बदलाव अपरिहार्य होता है , स्थल की स्थिति तथा अभियांत्रिकी आवश्यकता के आधार पर मार्ग संरचना का निर्धारण आवश्यक होगा । इस संदर्भ में राज्य शासन द्वारा जारी किया गया निर्णय स्वीकृत विकास योजना का अंश माना जावेगा ।

7.12 योजना कालावधि

नगरीय विकास एक सतत् प्रक्रिया है । इस प्रक्रिया में अनेक घटकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । सभी घटकों में कालावधि को नगर के विकास तथा नियोजन हेतु आधार माना जाता है, इसलिए नियोजन प्रक्रिया में कालावधि का निर्धारण किया जाता है । कालावधि के आधार पर नगर की भावी जनसंख्या, आवश्यकताओं आदि को अनुमानित कर नगर का भावी स्वरूप निर्धारित किया जाता है । नगर की वर्तमान एवं भावी जनसंख्या एवं अन्य आवश्यकताओं का निर्धारण कालावधि के लिये किया गया है , साथ ही इसमें दीर्घकालीन आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है । देवास विकास योजना के प्रस्ताव वर्ष 2035 तक की कालावधि के लिये प्रस्तावित किये गये हैं । विकास योजना के प्रस्ताव, योजना कालावधि के उपरांन्त भी विकास योजना पुर्नविलोकन एवं उपांतरण होने तक अथवा विकास योजना प्रस्ताव के संतृप्त होने तक प्रभावशील रहेंगे ।

-0 2703

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

अनुसूची -1

उपयोग परिसर में स्वीकृत उपयोग / उपयोग गतिविधियों की परिभाषाये :

आवासीय भूखण्ड

आवास , मिश्रित भू- उपयोग पैराग्राफ में दिये गये विवरण अनुसार गतिविधियां ।

आवासीय भूखण्ड एवं समूह आवास

आवासीय फ्लेट, कन्फेक्शनरी की फुटकर दुकानें, किराना एवं सामान्य व्यापार , पुस्तकें एवं स्टेशनरी , दवाई दुकान नाई, धोबी-लॉण्ड्री, टेलर सब्जी दुकान (भूतल पर प्रत्येक हेतु 15 वर्गमीटर क्षेत्रफल के साथ) ।

झूलाघर एवं डे- केयर सेन्टर

भूतल पर 50 वर्गमीटर तक के क्षेत्रफल के साथ एवं निगरानी आवास (20 वर्गमीटर)

आवासीय

आवास एवं व्यवसायिक गतिविधि (आवासीय भूखण्ड अनुसार) ।

आवासीय फ्लेट

आवास एवं व्यवसायिक गतिविधि (आवासीय भूखण्ड अनुसार) ।

आवास सह कार्य भूखण्ड

आवास भू- तल को फुटकर दुकानों के कार्यक्षेत्र के रूप में उपयोग में लिया जा सकता है, गृह उद्योग एवं व्यक्तिगत दुकान ।

छात्रावास, अतिथिगृह, बोर्डिंग एवं लाजिंग गृह

छात्रावास , अतिथिगृह, बोर्डिंग एवं लॉजिंग गृह, निगरानी कर्मियों के आवास (20 वर्गमीटर) , व्यक्तिगत सेवा दुकान एवं नाई धोबी, शीतल पेय एवं स्नेक्स (खाद्य ) स्टॉल (15 वर्गमीटर ) ।

धर्मशाला

धर्मशाला , धोबी, नाई की व्यक्तिगत सेवा दुकान, शीतल पेय एवं स्नेक्स (खाद्य ) एवं बार (15 वर्गमीटर ) ।

बारात घर

बारात घर, शीतल पेय एवं स्नेक्स बार ( 15 वर्गमीटर ) ।

रात्रिआश्रय

रात्रि आश्रय ।

मोटल

क्षेत्रीय मार्गे पर वाहन सुधार सेवाएँ तथा खान- पान एवं विश्राम सुविधा सहित ।

फुटकर मरम्मत एंव व्यक्तिगत सेवा दुकान

फुटकर दुकान , मरम्मत दुकान, व्यक्तिगत सेवा दुकान ।

वेन्डिंग बूथ

वितरण बूथ (वेन्डिंग बूथ ) ।

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2704

सुविधाजनक दुकानें

फुटकर दुकानें एवं व्यक्तिगत सेवा दुकान, उपहार गृह, क्लीनिक ।

स्थानीय दुकानें

फुटकर दुरूस्ती एवं व्यक्तिगत सेवा दुकान वाणिज्यिक कार्यालय मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 37 (1 ) परिशिष्ट-च में उल्लेखित उद्योग उपचार प्रयोगशाला क्लीनिक एवं पॉली क्लीनिक उपहार गृह शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल, डाकघर एवं बैक विस्तार काउण्टर नर्सिंग होम्स एवं अतिथिगृह ।

साप्ताहिक बाजार

साप्ताहिक बाजार , अनौपचारिक फुटकर व्यवसाय , शीतल पेय, स्नेक्स स्टॉल (सभी सरचनायें गतिमान या अस्थायी स्वरूप होंगी एवं सप्ताह में केवल एक दिवस ।

थोक व्यापार

थोक दुकान, गोदाम एवं भण्डारण, वाणिज्यिक कार्यालय ( कुल तलीय क्षेत्र के 25 प्रतिशत तक प्रतिबंधित) ।

भण्डारण , गोदाम एवं भण्डारगृह

भण्डारगृह, गोदाम , एवं भण्डारगृह, नगरानी आवासी (20 वर्गमीटर) , थोक आऊट- लेट प्रशासकीय एवं विक्रय कार्यालय ।

शीतगृह

शीतगृह निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) , प्रशासकीय कार्यालय ।

गैस गोदाम

गैस गोदाम , निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) , देख - रेख कार्यालय ।

तेल डिपो

तेल एवं गैस डिपो, आवासीय ईकाई (निगरानी एवं रख - रखाव कर्मचारियों हेतु) , प्रशासकीय कार्यालय ।

कबाड़खाना

कबाड़खाना, निगरानी आवास , कय / विक्रय कार्यालय ।

वाणिज्यिक कार्यालय

वाणिज्यिक कार्यालय , फुटकर एवं व्यक्गित सेवा दुकान , उपाहार गृह, बैंक, डाक एवं तार घर ।

बैंक

बैंक निगरानी आवास 20 वर्गमीटर तक वाणिज्यिक कार्यालय अल्पाहार गृह ।

मोटर गैरेज एवं कर्मशाला

मोटर गैरेज एवं कर्मशाला , फुटकर दुकान (कलपुर्जे) शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल

छबिगृह

छबिगृह निगरानी आवास 20 वर्गमीटर तक प्रशासकीय कार्यालय शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल ।

2705

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

पेट्रोल पंप

पेट्रोल पम्प / डीजल / वाहन हेतु ईंधन , शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल , ऑटो मोबाईल मरम्मत दुकान ।

रेस्टोरेंट/ उपाहार गृह

ऐसा परिसर जिसका उपयोग व्यवसायिक आधार पर खाने के व्यंजनों को उपलब्ध कराने के लिए किया जाता हो (व्यंजन पकाने की व्यवस्था के साथ ) जिसमें खुले, बंद या दोनों प्रकार बैठक व्यवस्था हो ।

होटल

होटल फुटकर एवं व्यक्तिगत सेवा दुकान एवं वाणिज्यिक कार्यालय ( कुल तलीय क्षेत्र के 5 प्रतिशत तक प्रतिबंधि ) ।

सेवाकेन्द्र

फुटकर दुरूस्ती एवं व्यक्तिगत सेवा दुकान सेवा केन्द्रों में मान्य उद्योग जैसा कि पृथक से दिया गया है गैस गोदाम, वाणिज्यिक कार्यालय ।

हल्के औद्योगिक भूखण्ड

हल्के उद्योग इकाई भूमि विकास निगम 2012 के नियम 37 ( 1 परिशिष्ट- च ) की सुची अनुसार प्रशासकीय कार्यालय विक्रय केन्द्र निगरानी एवं पर्यवेक्षण हेतु तलीय क्षेत्र के 5 प्रतिशत या 50 वर्गमीटर से जो भी कम हो, तक के आवासीय फलेट (निगरानी हेतु) ।

पार्क

पार्क शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल (एक हेक्टेयर या अधिक क्षेत्रफल के पार्क हेतु) ।

खेल मैदान

खेल मैदान ।

आउटडोर स्टेडियम , इन्डोर स्टेडियम एवं शूटिंग रेंज

स्टेडियम , प्रशासनिक कार्यालय (रख रखाव) निगरानी आवास (20 वर्ग मीटर ) आवासीय फ्लेट (रख रखाव कर्मचारियों हेतु) फुटकर दुकान उपाहर गृह ।

आंतरिक खेल हाल

आंतरिक खेल हाल , शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल ।

तरण पुस्कर

तरण पुस्कर निगरानी / रख रखाव कर्मचारी आवास उपहार गृह ।

आमोद प्रमोद क्लब

आमोद प्रमोद क्लब निगरानी आवास (20 वर्ग मीटर तक) , आवासीय इकाई (रख रखाव कमचारियों हेतु ) फुटकर उपहार गृह ।

ऐतिहासिक स्मारक

ऐतिहासिक स्मारक एवं उसकी सीमा के अंतर्गत का क्षेत्र ।

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[ भाग 1 2706

वनस्पति उद्यान पक्षी अभ्यारण एवं जीव उद्यान

वनस्पति एवं जीवन उद्यान पक्षी अभ्यारण निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक ) आवासीय इकाई (रख रखाव कर्मचारियों हेतु) फुटकर उपाहार गृह ।

पिकनिक हट / केम्पिग साइट

ऐसा परिसर जहां पर्यटन एवं आमोद प्रमोद के उद्देश्य से अल्पावधि के लिए परिवार सहित ठहरने की सुविधा उपलब्ध हो ।

उड्यन क्लब

उड्यन क्लब एवं आमोद- प्रमोद से सम्मिलित गतिविधियाँ ।

पार्किंग/ वाहन विराम

सार्वजनिक वाहन विराम हेतु उपयोग में लाया जाने वाला परिसर जो कि व्यवसायिक या गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित किया जाता है ।

टैक्सी एवं तिपहिया वाहन स्थानक

ऐसा परिसर जिसका उपयोग अन्तर्वर्ती सार्वजनिक यातायात वाहनों , जो कि व्यवसायिक आधार पर चलती हों, द्वारा विराम हेतु किया जाता है वाहन विराम स्थल व्यवसायिक या गैर व्यवसायिक हो ।

माल एवं बुकिंग कार्यालय

माल एवं बुकिंग कार्यालय , निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) ।

रेल माल गोदाम

रेल माल गोदाम देख रेख कार्यालय, निगरानी आवासी (20 वर्गमीटर तक) ।

रेल बुकिंग कार्यालय एवं सडक परिवहन बुकिंग कार्यालय

रेल तथा सडक परिवहन बुकिंग कार्यालय भण्डारण ।

बस टर्मिनल

बस डिपो , कार्यालय , निगरानी आवासी (20 वर्गमीटर तक ) , हल्के पेय एवे स्नेक्स स्टॉल प्रशासकीय कार्यालय ।

बस डिपो

बस डिपो , कर्मशाला निगरानी आवासी (20 वर्गमीटर तक) , हल्के पेय एवे स्नेक्स स्टॉल प्रशासकीय कार्यालय ।

सार्वजनिक सुविधा परिसर

ओवर हेड टेंक, भूगर्भीय टेंक , आक्सीडेशन पॉण्डस , सेप्टीटेंक, मल पंपिंग स्टेशन सार्वजनिक शौचालय एवं मुत्रालय, विद्युत उपकेन्द्र ढलाव एवं कचरा दानी, धोबीघाट ।

केन्द्रीय शासन कार्यालय स्थानीय शासन कार्यालय एवं सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय

केन्द्रीय शासन कार्यालय स्थानीय शासन कार्यालय एवं सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय निगरानी आवासी (20 वर्गमीटर तक ) , औषधी की फुटकर दुकाने , पुस्तकें एवं स्टेशनरी , कन्ज्युमर स्टोर, 2707

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

(भूतल पर 15 वर्गमीटर तक प्रत्येक दुकान हेतु) , अल्पाहार गृह बैंक विस्तार काउण्टर डाकघर विस्तार काउण्टर ।

न्यायालय

न्यायालय , निगरानी आवासी (20 वर्गमीटर तक) , अल्पाहार गृह औषधी की फुटकर दुकाने , एवं स्टेशनरी, (प्रत्येक 15 वर्गमीटर तक ) ग्रंथालय प्रशासकीय कार्यालय , बैंक, डाक एवं तार घर पुलिस चौकी अधिवक्ताओं के चैम्बर ।

चिकित्सालय

चिकित्सालय आवासीय ईकाई कर्मचारियों एवं सेवा व्यक्तियों हेतु संस्थागत होटल , चिकित्सा महाविद्यालय , फुटकर दुकान कन्फेक्शनरी , किराना एवं सामान्य व्यवसाय , पुस्तकें एवं स्टेशनरी , औषधी, नाई , धोबी, सब्जी ।

स्वास्थ्य केन्द्र एवं नर्सिंग होम

स्वास्थ्य केन्द्र , नर्सिंग होम, निगरानी आवास प्रत्येक 20 वर्गमीटर तक, औषधी दुकान प्रत्येक 15 वर्गमीटर तक ।

फॉरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाला फॉरेन्सिक विज्ञान प्रयोगशाला ।

औषधालय (डिस्पेंसरी)

औषधालय / डिस्पेंसरी , शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल ।

उपचार प्रयोगशाला

उपचार प्रयोगशाला शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल ।

स्वयंसेवी स्वास्थ्य सेवा

स्वयंसेवी स्वास्थ्य सेवा निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) प्रशासकीय कार्यालय औषधालय अल्पाहार गृह ।

पूर्व प्राथमिक एंव किंडर गार्डन विद्यालय

पूर्वप्राथमिक एंव किंडर गार्डन विद्यालय निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) ।

प्राथमिक विद्यालय

प्राथमिक विद्यालय , निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) , पुस्तकें एवं स्टेशनरी दुकान (15 वर्गमीटर तक) , शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल ।

माध्यमिक, उच्चतर माध्यमिक एवं एकीकृत विद्यालय

माध्यमिक , उच्चतर माध्यमिक एवं एकीकृत विद्यालय निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) , पुस्तके एवं स्टेशनरी , औषधी दुकान ( 15 वर्गमीटर तक) शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल , अल्पाहार गृह , बैंक विस्तार काउण्टर , सभागृह , आंतरिक खेल हॉल , तरण पुस्कर , डाकघर काउण्टर सुविधा ।

2708

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[ भाग 1

एकीकृत आवासीय विद्यालय एंव महाविद्यालय (व्यवसायिक महाविद्यालय समेत )

विद्यालय एंव महाविद्यालय , आवासीय फ्लेट (रख रखाव कर्मचारियों हेतु) , संस्थागत होस्टल , 15 वर्गमीटर प्रत्येक तक कि फुटकर दुकाने, कन्फेक्शनरी, किराना एवं सामान्य व्यवसाय, पुस्तक एवं स्टेशनरी , औषधी , नाई, धोबी, सब्जी, अल्पाहार गृह, बैंक विस्तार काउण्टर , सभागृह, आंतरिक खेल हॉल , तरण पुस्कर, खेल मैदान, काउण्टर सुविधा ।

व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान

व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र निगरानी आवास 20 वर्गमीटर तक (होस्टल ) केवल शासकीय केन्द्रों के प्रकरणों में, पुस्तकें एवं स्टेशनरी दुकानें (15 वर्गमीटर तक) , अल्पाहार गृह, ग्रंथालय ।

सामाजिक कल्याण केन्द्र

सामाजिक कल्याण केन्द्रनिगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) अल्पाहार गृह प्रदर्शनी सह विकय काउण्टर ।

अनुसंधान एवं विकास केन्द्र

अनुसंधान एवं विकास केन्द्र निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) आवासीय फ्लेट (रख रखाव कर्मचारियों के लिये होस्टल अल्पाहार गृह, बैंक विस्तार काउण्टर , ग्रंथालय , काउण्टर सुविधा ।

ग्रंथालय

ग्रंथालय, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) , अल्पाहार गृह, प्रदर्शनी, एवं कलाविथिका, सभागृह ।

तकनीकि प्रशिक्षण केन्द्र

तकनीकि प्रशिक्षण केन्द्र आवासीय इकाई (रख रखाव कर्मचारियों हेतु) , पुस्तक एवं स्टेशनरी , औषधि, दुकान, (15 वर्गमीटर प्रत्येक तक)अल्पाहार गृह, बैंक विस्तार काउण्टर , सभागृह, डाकघर , काउण्टर सुविधा ।

खेल प्रशिक्षण केन्द्र

खेल प्रशिक्षण केन्द्र आवासीय फ्लेट रखरखाव हेतु फुटकर दुकाने कन्फेशनरी , किराना एवं सामान्य व्यवसाय , छात्रावास बैक डाकघर, अल्पाहार गृह , इन्डोर एवं आउटडोर स्टेडियम , तरण पुस्कर , खेल मैदान ।

मोटर चालन प्रशिक्षण केन्द्र

मोटर चालन प्रशिक्षण केन्द्र, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल ।

बाल यातायात उद्यान

बाल यातायात उद्यान निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल , संग्रहालय, सभागृह ।

संग्रहालय, प्रदशर्नी केन्द्र एवं कला वीथिक, सभागृह एंव खुला रंगमंच

संग्रहालय, प्रदशर्नी केन्द्र एवं कला वीथिक, सभागृह एंव खुला रंगमंचनिगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) अल्पाहार गृह ।

सामुदायिक हॉल

सामुदयिक हॉल , निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक ) शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल ।

2709

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

मैला मैदान

मैला मैदान , आवासीय इकाई (रख रखाव कर्मचारियों हेतु) , प्रदर्शनी केन्द्र (अस्थाई स्वरूप में ) उपाहारगृह, शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल पुलिस पोस्ट अग्निशमन केन्द्र बैंक विस्तार काउण्टर , डाकघर , काउण्टर सुविधा ।

सांस्कृतिक एवं प्रसार केन्द्र

सांस्कृतिक एवं प्रसार केन्द्र निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) छात्रावास अल्पाहार गृह बैक विस्तार काउण्टर सुविधा, सभागृह, (500 व्यक्तियों के बैठने की क्षमता तक) , ग्रंथालय, प्रदर्शनी एंव कला वीथिका ।

सामाजिक एंव सांस्कृतिक संस्थान

सामाजिक एंव सांस्कृतिक संस्थान निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक ) , शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल , उपाहार गृह , अल्पाहार गृह, बैंक विस्तार काउण्टर सुविधा, सभागृह, ग्रंथालय , नृत्य , संगीत एंव नाटय प्रशिक्षण केन्द्र, संग्रहालय , प्रदर्शनी केन्द्र, तथा कला वीथिका ।

सुधार गृह एंव अनाथालय

सुधार गृह एंव अनाथालय , आवासीय फ्लेट (रख रखाव कर्मचारियों हेतु) छात्रावास व्यक्तिगत सेवा दुकान ( 15 वर्गमीटर तक)

धार्मिक परिसर / भवन

धार्मिक परिसर / भवन 1. मंदिर 2. मस्जिद, 3. चर्च,4. गुरूद्वारा, 5. यहुदियों का देवालय , 6. आश्रम, 7. स्नानघाट , 8. गौशाला, 9. दरगाह , 10. धर्मार्थ औषधालय एवं ग्रंथालय ।

एकाग्रता/ योग केन्द्र, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र

एकाग्रता/ योग केन्द्र, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) छात्रावास शीतल पेय एवं स्नेक्स स्टॉल ।

पुलिस थाना

ऐसा परिसर जिसमें स्थानीय कार्यालय एवं सुविधायुक्त परिसर एवं कर्मचारी आवास के साथ हो ।

पुलिस चौकी

पुलिस चौकी, आवश्यक कर्मचारी आवास ,

जेल

जेल एवं आवश्यक आवास ( कर्मचारियों के लिए ) ।

अग्निशमन केन्द्र

अग्निशमन केन्द्र , आवासीय ईकाई (रखरखाव कर्मचारियों हेतु) , छात्रावास (कर्मचारियों हेतु) , सेवा कार्यशाला ।

डाकघर , डाक व तार कार्यालय , एवं सामान्य डाकघर

डाकघर , डाक व तार कार्यालय , एवं सामान्य डाकघरनिगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक ) अल्पाहारगृह ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2710

दूरभाष केन्द्र

दूरभाष केन्द्र निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) अल्पाहारगृह छात्रावास, ग्रंथालय ।

दूरसंचार टावर

दूरसंचार टावर निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) ।

दूरसंचार केन्द्र

दूरसंचार केन्द्रनिगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) अल्पाहारगृह ।

दूरसंचार केन्द्र तथा वैद्यशाला एवं जलवायु कार्यालय

दूरसंचार केन्द्र तथा वैद्यशाला एवं जलवायु कार्यालय , आवासीय फ्लेट (रखरखाव कर्मचारियों हेतु) अल्पाहार गृह, अनुसंधान प्रयोगशाला ।

आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केन्द्र

आकाशवाणी एवं दूरदर्शन केन्द निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) अल्पाहार गृह, छात्रावास , पुस्तकालय ।

कब्रिस्तान , शव दाह गृह, सिमेट्री एवं विद्युत दाह गृह

कब्रिस्तान , शव दाह गृह, सिमेट्री एवं विद्युत दाह गृह, लकडी, फुल एवं संबधित सामग्री की फुटकर दुकानें, निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) ।

नर्सरी /पौध शाला

नर्सरी/ पौध शालानिगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) सभी संरचनाएँ अस्थाई स्वरूप की होगी । डेयरी फार्म

डेयरी फार्म निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) सभी संरचनाएँ अस्थाई स्वरूप की होगी ।

मुर्गी पालन फार्म

मुर्गी पालन फार्म निगरानी आवास (20 वर्गमीटर तक) सभी संरचनाएँ अस्थाई स्वरूप की होगी ।

2711

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

अनुसूची-2

परिसरों की परिभाषाये

01 आवासीय भू-खण्ड भू- खण्डीय आवास

एक या अधिक आवासीय इकाईयों का ऐसा परिसर जिसमें मुख्य भवन खण्ड तथा एक गैरेज / गैरेजस , सेवक आवास हेतु एक अतिरिक्त खण्ड सम्मिलित हो .

02 आवासीय भू- खण्ड समूह आवास

न्यूनतम 5000 वर्ग मीटर का परिसर, जिसमें मूलभूत सेवा सुविधाएं जैसे वाहन विराम स्थल,उद्यान, सुविधजनक दुकानें, सार्वजनिक सुविधाएं आदि के साथ आवासीय प्रकोष्ठ स्थित हो.

आवासीय प्रकोष्ठ 03

एक परिसर के लिए आवासीय इकाई जो किह समूह का भाग या स्वयंत्र हो ।

04 आवासीय- सह-कार्य भू- खण्ड

एक परिवार में एक परिवार के लिये उपलब्ध आवासीय जगह हो तथा जिसका कार्य स्थल भूतल तक सीमित हो, ऐसे परिसर केवल सार्वजनिक आवासीय परियोजना में मान्य होंगें.

05 आवासीय परिसर -विशेष क्षेत्र

विशेष क्षेत्र नियमन में दिये अनुसार मिश्रित उपयोग रहित या विशेष क्षेत्र में आवासीय स्थान.

06 छात्रावास (होस्टल)

दीर्धावधि हेतु आवंटित संस्थानों से जुड़े कमरों का परिसर.

07 अतिथिगृह बोर्डिंग एंव लॉजिंगगृह

अतिथिगृह से तात्पर्य अल्पावधि हेतु शासकीय ,अर्द्धशासकीय, सार्वजनिक उपक्रम एवं निजी मर्यादित संस्थाओं हेतु आवासीय परिसर . बोर्डिंग हाउस वह परिसर जिसमें कमरों को छात्रावासों की अपेक्षा दीर्धावधि के लिए किराये पर दिये हो.

08 धर्मशाला एवं इसके समकक्ष

वह परिसर जिसमें बिना किसी लाभ के अल्पावधि के लिए अस्थाई रहवासी जगह उपलब्ध हो.

09 बारात घर

सार्वजनिक संस्था व्दारा संचालित विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यो के उपयोग हेतु स्थान ।

10. रैन बसेरा (नाईट शेल्टर)

ऐसा परिसर जिसमें व्यक्तियों को रात्रि में स्थान बिना किसी शुल्क या सांकेतिक शुल्क के साथ उपलब्ध कराया जाता हो , जो कि स्थानीय शासन या स्वेच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित हो ।

11. फुटकर दुकानें 2712

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[ भाग 1

आवश्यक भण्डारण के साथ उपभोक्ताओं हेतु सीधे आवश्यक वस्तुओं का विकय परिसर।

मरम्मत दुकान 12.

गृह सामग्री, इलेक्ट्रानिक सामान, ऑटोमोबाईल, सायकल आदि की मरम्मत हेतु फुटकर दुकानों के समकक्ष परिसर ।

13. व्यक्तिगत सेवा दुकान

फुटकर दुकान के समकक्ष ऐसा परिसर जिसमें दर्जी, नाई आदि की सेवायें उपलब्ध हो ।

14. बेंडिंग बूथ

यांत्रिकी या अन्य व्यवस्था के माध्यम से दैनिक उपयोग की वस्तुओं का विक्रय परिसर जो कि एक बूथ के स्वरूप में हो ।

15.

सुविधा जनक दुकान केन्द्र-

मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार होंगे ।

16. स्थानीय दुकान केन्द्र-

मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार होंगे ।

17. साप्ताहिक बाजार / अनौपचारिक समूह इकाई-

बाजार में सप्ताह में एक बार उपयोगिता अनौपचारिक दुकानों का समूह क्षेत्र , यह बाजार सप्ताह में विभिन्न दिवसों में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित होता है ।

18. थोक व्यापार-

ऐसा परिसर जहां से वस्तुएं एंव सामग्री फुटकर व्यवसायियों को विक्रय हेतु पहुंचाई जाती हो ।

19. स्टोरेज गोदाम एवं भंण्डारण-

ऐसा परिसर जहां केवल विशेष रूप से संबंधित वस्तुओं की आवश्यकता के अनुरूप सामग्री एवं वस्तुओं के भण्डारण का उपयोग किया जाता हो ।

20. कोल्ड स्टोरेज (शीत गृह)

आवश्यक तापमान बनाये रखने हेतु यांत्रिकी एवं विद्युत उपकरणों के उपयोग के साथ ऐसी बंद जगह जहां शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का भण्डारण किया जाता हो ।

21.

गैस गोदाम-

ऐसा परिसर जहां खाना पकाने की गैस के सिलेण्डर या अन्य गैस सिलेण्डरों को भण्डारण किया जाता हो ।

22. तेल डिपो-

संबंधित सुविधाओं के साथ पेट्रोलियम उत्पाद भण्डारण का परिसर ।

23. कबाड़खाना-

अतिशेष वस्तुयें एवं सामग्री के क्रय - विक्रय के साथ बंद , अर्द्धबंद एवं खुला भंडारण परिसर ।

24. वाणिज्यिक कार्यालय-

लाभ अर्जित करने वाली संस्थाओं के कार्यालयीन उपयोग का परिसर ।

146 2713

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

बैंक-

25.

ऐसा परिसर जहां बैंकिंग कार्य एवं गतिविधियों के कार्यालय स्थित हों ।

26.

मोटर गैरिज एवं कार्यशाला-

वाहनों के मरम्मत एवं सर्विसिंग परिसर ।

27.

छविगृह-

ऐसा परिसर जहां दर्शकों की बैठक व्यवस्था के साथ बंद जगह जहां चलचित्र दिखाये जाने की व्यवस्था हो ।

28.

पेट्रोल पम्प

ऐसा परिसर जहां उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम उत्पाद विक्रय हो, साथ ही वाहन सर्विसिंग की व्यवस्था हो ।

29. रेस्टोरेन्ट (उपाहार गृह)

ऐसा परिसर जिसका उपयोग व्यवसायिक आधार पर खाने के व्यंजनों को उपलब्ध कराने के लिये किया जाता हो (व्यंजन पकाने की व्यवस्था के साथ) जिसमें खुले , बंद या दोनों प्रकार की बैठक व्यवस्था हो ।

30. होटल-

ऐसा परिसर जहां भोजन अथवा बिना भोजन व्यवस्था के 15 व्यक्तियों की सशुल्क रहवास की व्यवस्था हो ।

31. मोटल-

ऐसा परिसर जो कि मुख्य राजमार्ग के समीप एवं नगरीय सीमा के बाहर हो तथा जिसका उपयोग सड़क से यात्रा करने वाले व्यक्तियों के सुलभ भोजन व्यवस्था हेतु किया जाता हो ।

32. फ्लेटेड समूह-

ऐसा समूह जिसमें अहानिकारक उद्योग इकाईयों का समूह स्थित हो यह ईकाईयां बहु मंजिला भवन में हो सकती है ।

सेवा केन्द्र-

33.

ऐसा परिसर जिसमें विशिष्ट रूप से वाहन मरम्मत, विद्युतीय उपकरण मरम्मत, भवन सामग्री आदि की दुकानें स्थित हो । ताकि पड़ोसी आवासी क्षेत्रों का आवश्यक सेवा प्रदाय हो सके ।

34.

औद्योगिक भूखण्ड- हल्के उद्योग-

अहानिकारक 50 कर्मचारियों वाली उद्योग ईकाइयों का परिसर ।

35. औद्योगिक भूखण्ड विशिष्ट उद्योग-

ऐसी औद्योगिक ईकाइयों का परिसर जिसमें इलेक्ट्रोनिक सामग्री आदि जैसी विशिष्ट उत्पादन ईकाइयों का समूह सम्मिलित हो ।

36. उद्यान (पार्क)

आमोद -प्रमोद गतिविधियों के उपयोग का परिसर जिसमें भूदृश्यीकरण , वाहन विराम, सार्वजनिक शौचालय, फेंसिंग आदि संबंधित सुविधायें हो जिसमें लॉन , खुले एवं हरित क्षेत्र आदि सम्मिलित हो ।

2714

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[ भाग 1

37. कीड़ांगण-

बाहय खेलों के उपयोग में आने वाला परिसर जिसमें भूदृश्यीकरण , वाहन विराम , सार्वजनिक शौचालय सम्मिलित हो ।

बाहय खेल स्टेडियम-

38.

बाहय खेलो के लिये ऐसा स्टेडियम जिसमें पेवेलियन के साथ दर्शकदीर्घा एवं खिलाड़ियों के लिये संबंधित सुविधायें उपलब्ध हो ।

आंतरिक खेल स्टेडियम-

39.

आंतरिक खेलो के लिये ऐसा परिसर जिसमें खेल क्षेत्र, दर्शकदीर्घा तथा खिलाड़ियों के लिये संबंधित सुविधाये उपलब्ध हो ।

आतंरिक खेल हॉल-

40.

ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक खेलो तथा खिलाड़ियों से संबंधित सुविधाओं हेतु आवश्यक क्षेत्र संलग्न हो ।

41. शूटिंग रेंज-

ऐसा परिसर जिसमें निशानेबाजी के अभ्यास एवं खेल की सुविधाये उपलब्ध हो ।

42. तरण पुष्कर-

ऐसा परिसर जिसमें तैराकी की सुविधा एवं आकार, मानक एवं उद्देश्य के अनुपात में दर्शकों के बैठने की व्यवस्था हो ।

आमोद-प्रमोद क्लब-

43.

संबंधित सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जहां सामाजिक एवं मनोरंजन के उद्देश्य से व्यक्तियों के समूह का एकत्रीकरण होता हो ।

44. ऐतिहासिक स्मारक-

ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन समय के खण्डहर एवं ढांचे स्थित हो ।

45.

प्राणी उद्यान एवं मत्स्यालय

संबंधित समस्त सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जिसमें उद्यान , पार्क या मत्स्यालय के रूप में पशु और पक्षियों की प्रजातियां प्रदर्शनी एवं अध्यन हेतु उपलब्ध हो ।

46. पक्षी अभ्यारण-

पक्षियो के संरक्षण एवं प्रजनन हेतु वन या विस्तृत उद्यान के रूप में संबंधित सर्वसुविधायुक्त परिसर ।

47. वनस्पति उद्यान-

अनुसंधान एवं प्रदर्शन के लिये उद्यान के स्वरूप में वृक्षारोपण वाला परिसर ।

48.

पिकनिक हट / केम्पिंग साइट

ऐसा परिसर जहां पर्यटन एवं आमोद - प्रमोद के उद्देश्य से अल्पावधि के लिये परिवार सहित ठहरने की सुविधा स्पष्ट हो ।

49. फ्लांइग क्लब-

ऐसा परिसर जहां ग्लाइडिंग एवं छोटे विभानों को उड़ाने का प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था हो, साथ ही इसमें मनोरंजन क्लब एवं आतंरिक खेल गतिविधियां शामिल हो ।

2715

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

50.

माल एवं टिकिट घर-

ऐसा परिसर जिसका उपयोग एक एयरलाइन द्वारा टिकिट घर एवं माल के भण्डारण के लिये किया जाता है ।

51.

रेल माल गोदाम-

ऐसा परिसर जिसका उपयोग रेल्वे द्वारा ढोये गये माल के भंडारण हेतु किया जाता हो ।

52. रेल टिकिट घर-

ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रवास हेतु रेल्वे टिकट घर के रूप में किया जाता हो ।

53

सड़क परिवहन टिकट घर-

ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रवास हेतु सड़क परिवहन द्वारा टिकट घर के रूप में किया जाता हो जिसमे गोदाम भी सम्मिलित हो या सम्मिलित नहीं हो ।

वाहन विराम-

54.

सार्वजनिक वाहन विराम हेतु उपयोग में लाया जाने वाला परिसर जो कि व्यवसायिक या गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित किया जाता हो ।

55.

टैक्सी एवं तिपहिया वाहन स्थानक-

ऐसा परिसर जिसका उपयोग अंतवर्ती सार्वजनिक यातायात वाहनों, जो कि व्यवसायिक आधार पर चलती हो द्वारा विराम हेतु किया जाता है । वाहन विराम स्थल व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक हो ।

बस अवसान केन्द्र-

56.

ऐसा परिसर जिसका उपयोग जनता के उपयोग में आने वाली सार्वजनिक यातायात संस्था की बस द्वारा कम समय में विराम हेतु किया जाता हो । इसमें यात्रियों के लिये आवश्यक सुविधायें शामिल हो सकती है ।

57. बस स्थानक-

ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक यातायात संस्था या अन्य किसी संस्था द्वारा बसों के रख - रखाव , मरम्मत एवं विराम हेतु किया जाता हो इसमें कर्मशाला भी शामिल की जा सकती है अथवा नहीं भी ।

सार्वजनिक उपयोगिता परिसर-

58.

1.

पानी की टंकी- ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों में जल वितरण एवं संग्रहण हेतु पानी की टंकी स्थित हो इसमें पम्प हाऊस भी सम्मिलित किया जा सकता है ।

2.

भूमिगत टंकी- ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों मे जल वितरण एवं संग्रहण हेतु पानी की भूमिगत टंकी स्थित हो इसमें पम्प हाऊस भी सम्मिलित किया जा सकता है ।

3.

आक्सीकरण पोण्ड- ऐसा परिसर जिसमें स्थित तालाब का उपयोग जल निकास एवं अन्य अवशिष्ट पदार्थो के आक्सीकरण हेतु किया जाता हो ।

2716

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1

4. सेप्टिक टैंक ऐसा परिसर जिसमें जल विकास संकलन एवं उसके निराकरण हेतु भूमिगत टेंक स्थित हो ।

5. जल मल पंपिंग स्टेशन- ऐसा परिसर जिसका उपयोग जल मल को ऊचाई पर भेजने हेतु पंपिंग स्टेशन हेतु किया जाता हो ।

6.

सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय- ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय स्थित हो । इसमें पीने के पानी की सुविधा भी सम्मिलित की जा सकती है और नहीं भी ।

7. विद्युत उपकेन्द्र - ऐसा परिसर जिसमें विद्युत वितरण हेतु ट्रांसफार्मर एवं संबंधित उपकरण स्थित हो ।

8. घूरा एवं कचरा घर- ऐसा परिसर जिसका उपयोग अवशिष्ट पदार्थो के एकत्रीकरण एवं आगे गढ्‌डो को भरने हेतु लदान किया जाता हो ।

9.

धोबी घाट- ऐसा परिसर जिसका उपयोग कपड़ा धोने, सुखाने इत्यादि के लिये किया जाता हो ।

केन्द्र शासन के कार्यालय-

59.

ऐसा परिसर जिसका उपयोग केन्द्र शासन के कार्यालयों द्वारा किया जाता हो ।

60. स्थानीय शासन के कार्यालय-

ऐसा परिसर जिसका उपयोग स्थानीय शासन एवं स्थानीय संस्थाओं के कार्यालय हेतु किया जाता हो ।

61. सार्वजनिक उपक्रम कार्यलय-

ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक उपक्रम व्यूरो अधिनियमों के अन्तर्गत स्थापित कम्पनियों द्वारा किया जाता हो ।

62. न्यायालय-

ऐसा परिसर जिसका उपयोग न्यायालयीन कार्यालयों द्वारा किया जाता हो ।

63. शासकीय भूमि (अनिर्धारित उपयोग)

शासकीय भूमि का ऐसा परिसर जिसका उपयोग अनिर्धारित हो ।

64. चिकित्सालय-

ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक एवं बाह्य रोगियों की सामान्य एवं विशेषिकृत चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो ।

65.

स्वास्थ्य केन्द्र-

ऐसा परिसर जिसमें बाह्य रोगियों एवं आंतरिक रोगियों (30 बिस्तर तक) की चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो । स्वास्थ्य केन्द्र का प्रबंधन सार्वजनिक एवं धर्मार्थ संस्था द्वारा गैर व्यवसायिक आधार पर किया जाता हो । इसमें परिवार कल्याण केन्द्र भी सम्मिलित है ।

66. उपचार केन्द्र-

ऐसा परिसर जिसमें 30 बिस्तरों वाले आंतरिक बाह्य रोगियों की चिकित्सा सुविधा हो । जिसका संचालन चिकित्सक या चिकित्सक समूह द्वारा व्यवसायिक आधार पर किया जा सकता है ।

2717

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

67. औषधालय-

ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक अथवा धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा चिकित्सकीय परामर्थ एवं दवाईयों के प्रबंधन की व्यवस्था हो ।

68. क्लीनिक/ चिकित्सा केन्द्र-

ऐसा परिसर जिसमें चिकित्सक द्वारा बाह्य रोगियों के उपचार की सुविधा हो । पाली क्लीनिक की दशा में चिकित्सकों के समूह द्वारा प्रबंधन किया जायेगा ।

69.

उपचार प्रयोग शाला-

ऐसा परिसर जिसमें रोगों की पुष्टि करने हेतु विभिन्न प्रकार के परिक्षण करने की सुविधा हो ।

70.

स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा-

ऐसा परिसर जिसमें स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा रक्त बैंक एवं बाह्य रोगियों के चिकित्सा की सुविधा हो । यह सेवा धर्मार्थ उद्देश्य से अस्थाई कैम्प द्वारा भी उपलब्ध कराई जा सकती है ।

71.

झूला घर एंव दिवस देख - रेख केन्द्र-

ऐसा परिसर जिसमें दिन में छोटे बच्चों की देख- रेख की सुविधा हो यह केन्द्र व्यक्तिगत अथवा व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक संस्था द्वारा संचालित हो सकती है ।

72.

पूर्व प्राथमिक एवं किन्डर गार्डन स्कूल-

ऐसा परिसर जिसमें पाठशाला पूर्व बच्चों के खेलने एंव प्रशिक्षण की सेवायें उपलब्ध हो ।

73. प्राथमिक शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा 5 तक के छात्रों की शिक्षा एवं खेलने की सुविधा हो ।

74..

माध्यमिक शाला-

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा 6 से 10 तक के छात्रों के पढने , खेलने की सुविधा हो इसमें वर्तमान में संचालित कक्षा 8 तक की माध्यमिक शालायें सम्मिलित है ।

75.

उच्चतर माध्यमिक शाला-

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा 10 से 12 तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की व्यवस्था हो ।

76. एकीकृत शाला-

ऐसा परिसर जिसमे कक्षा 12 के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो ।

77.

एकीकृत आवासीय शाला-

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा 12 के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो । तथा छात्रों के लिये बोर्डिंग सुविधा हो इसमें अध्यापकों के आवास भी हो सकते है ।

78.

महाविद्यालय-

ऐसा परिसर जिसमें विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नाकोत्तर तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो इसमें सभी व्यवसायिक शिक्षण शामिल है ।

79. व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र- 2718

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[ भाग 1

ऐसा परिसर जिसमें कम अवधि के शिक्षण पाठ्यक्रम तथा कतिपय विशेष व्यवसाय एवं व्यापार से संबंधित रोजगार हेतु प्रशिक्षण सुविधा हो । ये सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्था द्वारा गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित होना चाहिये । इसमें प्रशिक्षण सह कार्य केन्द्र शामिल है ।

सामाजिक कल्याण केन्द्र- 80.

ऐसा परिसर जिसमें सामुदायिक विकास के उन्नयन एवं कल्याण की सुविधा हो । यह सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित हो सकता है ।

81. अनुसंधान एवं विकास केन्द्र-

ऐसा परिसर जिसमें किसी विशेष विषय में अनुसंधान एवं विकास की सुविधा हो ।

82.

पुस्तकालय-

ऐसा परिसर जिसमें एक विशेष वर्ग अथवा सामान्य जनता के पढने एवं संदर्भ के लिये वृहद् संख्या में पुस्तकों का संकलन हो ।

तकनीकि प्रशिक्षण केन्द्र-

83.

ऐसा परिसर जिसमें तकनीकि प्रकृति के विषय में प्रशिक्षण की सुविधा हो , इसमें तकनीकि शाला , औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र शामिल हो ।

84.

वाणिज्यिक एवं सचिवालयीन प्रशिक्षण-

ऐसा परिसर जिसमें शीघ्रलेखन एवं टंकण , पत्राचार रिकार्ड रखने आदि के प्रशिक्षण की सुविधा हो ।

85.

संगीत, नृत्य एवं नाटक प्रशिक्षण केन्द्र-

ऐसा परिसर जिसमें संगीत, नृत्य एवं नाटकों आदि के प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधा हो ।

खेल प्रशिक्षण केन्द्र-

86.

ऐसा परिसर जिसमें तैराकी सहित विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य खेलो के प्रशिक्षण की सुविधा हो । इसमें शारीरिक शिक्षा भी शामिल है ।

वाहन चालन प्रशिक्षण केन्द्र-

87.

ऐसा परिसर जिसमें आटो वाहनों के चालन के प्रशिक्षण की सुविधा हो ।

88. बाल यातायात उद्यान-

ऐसा परिसर जिसमे बालकों को यातायात एवं संकेतों की शिक्षा सह उद्यान की सुविधा हो ।

89. संग्रहालय-

ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन वस्तुओं, प्राकृतिक, ऐतिहासिक एंव काल संबंधी वस्तुओं के संकलन एवं प्रदर्शन की सुविधा हो ।

90. कला दीर्घा एवं प्रदर्शनी केन्द्र-

ऐसा परिसर जिसमें पेंटिंग , छाया चित्रों, मूर्तियो , भित्ती चित्र , मिटटी से बनी कलाकृतियों, हाथ करघा अथवा विशेष वर्ग के उत्पादन को प्रदर्शन करने की सुविधा हो ।

91. सभागृह (आडिटोरियम) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2719 भाग 1 ]

ऐसा परिसर जिसमें संगीत विद्या गतिविधियों के विभिन्न आयोजन हेतु दर्शक दीर्घा सहित मंच हो ।

92. खुला रंगमंच

ऐसा परिसर जिसमें आयोजनों के लिये दर्शक दीर्घा व मंच सहित खुला रंगमंच हो ।

93. सामुदायिक भवन-

ऐसा परिसर जिसमें 15000 की समीपस्थ जनसंख्या की विभिन्न सामाजिक' - सांस्कृतिक गतिविधियों की सुविधायें हो ।

94.

मेला मैदान-

ऐसा परिसर जिसमें सहभागी समूह के लिये प्रदर्शनी , प्रदर्शन एवं सांस्कृतिक गतिविधियों की सुविधायें हो ।

95

सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र-

ऐसा परिसर जिसमें संस्था, राज्य तथा देश के लिये सांस्कृतिक व सूचना सेवा की सुविधायें हो ।

96. सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था-

ऐसा परिसर जिसमें गैर वाणिज्यिक रूप से सार्वजनिक, स्वैच्छिक अथवा व्यक्तिगत सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों के लिये सुविधाये हो ।

97. सुधार गृह-

ऐसा परिसर जिसमें अपराधियों के कारावास एवं सुधार की सुविधा उपलब्ध हो ।

98. अनाथालय-

ऐसा परिसर जिसमें अनाथ बच्चों के रहने की सुविधा हो । यह शैक्षिणक सहित या रहित हो सकता है ।

99.

धार्मिक-

ऐसा परिसर जिसमें ईश्वर अथवा धार्मिक प्रकृति के अन्य उद्देश्यों से संबंधित सेवाएं व स्थल हो । ये विभिन्न धर्मो जैसे मंदिर ( सभी धर्मों के ) मस्जिद, चर्च , गुरूद्वारा , यहुदियों का प्रार्थना भवन, आश्रम , स्नानघाट, गौशाला आदि हो सकते है ।

100. योग, ध्यान, आध्याम्कि एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र-

ऐसा परिसर जिसमें आत्म चिंतन, शरीर एवं मस्तिष्क की उच्च गुणवत्ता प्राप्ति करना आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन आदि की सुविधायें शामिल हो ।

101. पुलिस चौकी-

पुलिस स्टेशन की तुलना में लघु एवं अस्थाई स्थानीय पुलिस चौकी हेतु सुविधायुक्त परिसर ।

102. पुलिस स्टेशन-

ऐसा परिसर जिसमें स्थानीय पुलिस चौकी के कार्यालयों हेतु सुविधा हो ।

103. जिला पुलिस कार्यालय-

अर्द्धसैनिक बलों के कार्यालयो हेतु सुविधायुक्त परिसर ।

104. नागरिक सुरक्षा एवं नगर सैनिक-

152 1 2720

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1

आंतरिक सुरक्षा की नागरिक संस्थानों हेतु कार्यालय सुविधा एवं अन्य कार्यकलापों वाला परिसर ।

न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला-

105.

ऐसा परिसर जहां न्यायिक प्रकरणों में चिकित्सा ज्ञान के प्रयोग की सुविधा हो ।

जेल-

106.

ऐसा परिसर जहां कानून के अंतर्गत काराबास / बंदीगृह एवं अपराधियों के सुधार की व्यवस्था हो ।

107.

अग्निशमन पोस्ट-

ऐसा परिसर जहां अल्प स्तर पर अग्निशमन व्यवस्था हो । अग्नि- प्रवृत्त गतिविधियों वाले विशिष्ट परिसरों में यह व्यवस्था संलग्नित की जा सकती है ।

108. अग्निशमन स्टेशन-

एक निर्धारित क्षेत्र हेतु अग्निशमन सुविधा से युक्त परिसर ।

डाकघर-

109.

सार्वजनिक उपयोग के लिये डाक सुविधायुक्त परिसर ।

110. डाक एवं तार घर-

सार्वजनिक उपयोग के लिये डाक एवं दूरसंचार सुविधायुक्त परिसर ।

111.

मुख्य डाकघर-

सार्वजनिक उपयोग के लिये डाक एवं दूरसंचार सुविधायुक्त परिसर ।

टेलीफोन एक्सचेंज-

112.

परिसर जहां सार्वजनिक टेलीफोन प्रणाली केन्द्र स्थापित हो ।

113. रेडियो एवं दूरदर्शन स्टेशन-

समाचार एवं अन्य कार्यक्रमांक का संबंधित माध्यमों द्वारा प्रचार, प्रसार, रिकार्डिंग आदि सुविधायुक्त परिसर । जिसमें अतिथि कलाकारों के लिये होस्टल व्यवस्था तथा प्रचार (ट्रांसमिशन) के लिये टावर्स जैसी सुविधायें भी सम्मिलित हो सकती है ।

114. ट्रांसमिशन टावर एवं वायरलेस स्टेशन-

ऐसा परिसर जिसका उपयोग संचार के उद्देश्य के लिय टावर निर्माण हेतु किया जाता हो ।

115. उपग्रह एवं दूरसंचार केन्द्र-

ऐसा परिसर जहां उपग्रह एवं दूरसंचार तकनीक के अनुसंधान तथा विकास के लिये सुविधायें उपलब्ध हो ।

116. वेधशाला एवं मौसम कार्यालय-

ऐसा परिसर जहां मौसम के आंकड़ों के विश्लेषण एवं विकास तथा इस आधार पर मौसम की पूर्व सूचना किये जाने की सुविधा उपलब्ध हो ।

कब्रिस्तान-

117.

मृतकों के अंतिम संस्कार हेतु आवश्यक सुविधायुक्त परिसर ।

118. विश्रामघाट (श्मशान)

दाह विधि से मृतकों के अंतिम संस्कार का सुविधायुक्त परिसर ।

154 2721

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

119. सिमिट्री-

ईसाई समुदाय के मृतकों के अंतिम संस्कार का आवश्यक सुविधायुक्त परिसर ।

120. विद्युत दाहगृह-

ऐसा परिसर जहां विद्युत फरनेस में मृतक का दाह किया जाता हो ।

121. बाग (ओरचर्ड)-

सघन फल वृक्षों का परिसर, जिसमें फल वृक्षो के साथ उद्यान सम्मिलित हो सकता है ।

पौध नर्सरी-

122.

पौध उगाने एवं विक्रय का सुविधायुक्त परिसर ।

123.

वन-

सघन प्राकृतिक वन युक्त परिसर ।

124. डेरीफर्म-

ऐसा परिसर जहां डेयरी उत्पादन के उपचार एवं उत्पादन की सुविधा उपलब्ध हो ।

जिसमें अस्थायी रूप से पशु एवं पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते है ।

125. कुक्कुटफार्म-

कुक्कुट उत्पाद के प्रजनन एवं उपचार का सुविधायुक्त परिसर जिसमें अस्थायी रूप से पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते है ।

126.

सुअर पालन-

सुअर प्रजनन एवं उत्पाद उपचार का सुविधायुक्त परिसर जिसमें अस्थायी रूप से पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते है ।

127. फार्म हाऊस-

एक कृषि फार्म पर बनी आवासीय इकाई ।

ग्रामीण केन्द्र-

128.

एक निश्चित संख्या के ग्रामों हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन का सुविधायुक्त परिसर ।

URDPFI

129.

Urban and Regional Development Plan Formulation and Implementation Guidelines

130.

GIS

Geographical Information System

TDR

131.

Transfer of Development Rights

132.

DEM

Digital Elevation Model

NRSC

133.

National Remote Sensing Centre

RS

134.

Remote Sensing 2722 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[ भाग 1

परिशिष्ट 2723

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

परिशिष्ट 1

मध्यप्रदेश शासन

नगर एंव ग्रामीण नियोजन विभाग

अधिसूचना

भोपाल, दिनांक 4 सितम्बर 1975

क्रंमाक 2629/154 / तैसीस / 75 , मध्यप्रदेश नगर एंव ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रंमाक 23 , सन् 1973) की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) के अन्तर्गत राज्य शासन एतद्वारा शाजापुर नगर के निवेश क्षेत्र का गठन करता है, जिसकी सीमायें नीचे दी गयी अनुसूची में परिनिश्चित की गयी है ।

अनुसूची

शाजापुर निवेश क्षेत्र की सीमायें

उत्तर में.

ग्राम गिरवर, मुरादापुरा, फुलखेड़ी तथा वरवाल उत्तरी सीमा तक, पूर्वमें.

ग्राम बरवाल , कांज्या तथा साँपखेड़ा की पूर्वी सीमा तक,

दक्षिण में. ग्राम साँपखेड़ा, लोदिया तथा बोरंड़ी की दक्षिणी सीमा तक,

पश्चिम में. ग्राम बोरड़ी नगर पालिका सीमा तथा गिरवर की पश्चिमी सीमा तक

हस्ताक्षर/-

(एम.एन.बुच)

सचव

मध्यप्रदेश शासन नगर एंव ग्रामीण नियोजन विभाग 2724

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1

परिशिष्ट 2

कार्यालय संयुक्त संचालक

नगर एंव ग्रामीण क्षेत्र नियोजन, मध्यप्रदेश

सूचना

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 , सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3 ) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित हेतु यह प्रकाशित किया जाता है, कि संचालक, नगर एंव ग्रामीण नियोजन विभाग द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट शाजापुर निवेश क्षेत्र के भूमि का वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तद्‌नुसार सम्यरूप के अंगीकृत किया जाता है, इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15 (4) के अनुसरण में मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है , जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि मानचित्र सम्यक् रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है ।

अनुसूची

शाजापुर निवेश क्षेत्र की सीमाये

उत्तर में.

ग्राम गिरवर , मुरादापुरा , फुलखेड़ी तथा वरवाल उत्तरी सीमा तक, पूर्वमें.

ग्राम बरवाल , कांज्या तथा सांपखेड़ा की पूर्वो सीमा तक,

दक्षिण में.

ग्राम सांप खेड़ा, लोदिया तथा बोरड़ी की दक्षिणी सीमा तक,

पश्चिम में.

ग्राम बोरड़ी, नगर पालिका सीमा तथा गिरवर की पश्चिमी सीमा तक

उक्त अंगीकृत मानचित्र दिनांक 15/08/77 से 21/08/77 तक नगर पालिका, शाजापुर में सार्वजनिक निरीक्षण हेतु कार्यालयीन समय में अवकाश के दिन छोड़कर उपलब्ध रहेंगे ।

हस्ताक्षर /-

(व्ही.के.जैन) संयुक्त संचालक, नगर एंव ग्रामीण नियोजन, इंदौर (म.प्र) भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2725

परिशिष्ट 3

मध्यप्रदेश शासन,

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय

// आदेश //

भोपाल दिनांक 15.4.2010

क्रमांक एफ-3-45 /32 / 2010 राज्य शासन के आदेश क्रमांक एफ-3-130 /32/97 दिनांक 20.01 .

1988 आदेश क्रमांक एफ-3-55 / 32 / 98 दिनांक 12.08.1988 एवं ओदश क्रमांक एफ- 3-130/32/97 दिनांक 2 मई 2000 के अनुमोदित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सभागायुक्त/ कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति को एत्त द्वारा निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :-

1.

अध्यक्ष

संभागीय मुख्यालय के नगरों हेतु संबंधित संभागायुक्त तथा जिला मुख्यालय एवं अन्य नगरों हेतु संबंधित कलेक्टर

2. सांसद , संबंधित क्षेत्र

सदस्य

3. अध्यक्ष, संबंधित विकास प्राधिकरण

सदस्य

4. अध्यक्ष, संबंधित जिला पंचायत

सदस्य

5. महापौर, संबंधित नगर पलिक निगम

सदस्य

6. निवेश क्षेत्र के अंतर्गत आने वाली विधान क्षेत्रों के विधायक

सदस्य

7. अध्यक्ष, संबंधित नगर पालिका

सदस्य

8. अध्यक्ष, संबंधित नगर पंचायत

सदस्य

9 मध्यप्रदेश गृह निर्माण मण्डल का उपायुक्त/ कार्यपालन यंत्री

सदस्य

सदस्य

10. संबंधित आयुक्त, नगर पालिक निगम / मुख्य कार्यपालन अधिकारी , नगर पालिका / नगर पंचायत

11. लोक निर्माण विभाग का संबंधित अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री

सदस्य

12. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री

सदस्य

सदस्य

13. मध्यपदेश विद्युत मण्डल का संबंधित अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री

सदस्य

14. संबंधित प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकार

15. संयुक्त संचालक / उपसंचालक / सहायक संचालक, नग्रानि, संबंधित जिला कार्यालय सदस्य सचिव

(अ) इस समिति की बैठक प्रत्येक छह माह में आयोजित किया जाना अनिवार्य होगा ।

(ब) सदस्य सचिव, विकास योजना के विभिन्न घटकों की प्राथमिकता का संधारण निर्धारण कर वार्षिक योजना

समिति के समक्ष प्रस्तुत करेंगे ।

(स) कियान्वयन संस्थाएं अपना वार्षिक बजट समिति द्वारा अनुमोदित वार्षिक योजना के आधार परतैयार करेगा ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

हस्ताक्षर

(वर्षा नावलेकर),

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , आवास एवं पर्यावरण विभाग , 2726

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[ भाग 1

परिशिष्ट 4

सूचना

भोपाल, दिनांक 4 जुलाई 2018

क्र. एफ- 3-04-2017- अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, ( संशोधित ) 1973 (क्रमांक 1 सन् 2012 ) , की धारा 23-" क" की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एत‌द्वारा संचालक नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 1859- उपां- टीसी- 07- देवास-2017, दिनांक 3 अप्रैल 2018 में अपेक्षित किये गये अनुसार प्रवर्तित शाजापुर विकास योजना 2021 में उपांतरण की पुष्टि करती है. उपांतरण ब्यौर एवं शर्तें निम्नानुसार हैं :

अनुसूची

उपांतरण पश्चात्

विकास योजना

खसरा क्र.

क्षेत्रफल हेक्टेयर में

क्रमांक

ग्राम

उपांतरित

में निर्दिष्ट

भू-उपयोग

भू-उपयोग

(6)

(2)

(1) 1

(5) कृषि एवं प्रस्तावित मार्ग

(4)

2.62 में से 1.65

1.20

(3) 450/2/1 450/2/2

आवासीय एवं मार्ग (अटल आश्रय योजना हेतु).

2.85 हेक्टेयर

कुल रकबा

शर्ते-

1. ग्राम बोडों एवं ग्राम गिरवर की सीमा पर विकास योजना में प्रस्तावित 24.00 मीटर चौड़े मार्ग का विकास मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल को करना आवश्यक होगा.

2. स्थल पर योजना का क्रियान्वयन मंडल के पक्ष में भूमि के आवंटन के उपरान्त ही किया जाये.

3. उपरोक्त उपांतरण शाजापुर विकास योजना 2021 को एकीकृत भाग होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव, भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2727

संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश , मध्यप्रदेश , भोपाल

" कचनार " , ई -5 , पर्यावरण परिसर, अरेरा कालोनी , हबीबगंज पुलिस थाना के पास , भोपाल

भोपाल, दिनांक 29 मार्च 2023 क्र. 1629-वि.यो.-648- नरसिंहपुर - नग्रानि-2023

सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र के लिए नरसिंहपुर विकास योजना, 2035 का प्रारूप म.प्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा -18 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है , इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट- https://mptownplan.gov.in/LU-panel/Jabalpur/NrsngP2035.pdf पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं: -

1. आयुक्त, जबलपुर संभाग , जबलपुर, म.प्र.

2. कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, म.प्र.

3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद्, नरसिंहपुर म.प्र.

4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय जबलपुर, म.प्र.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप नरसिंहपुर विकास योजना के संबंध में हों , उसे लिखित रूप में संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , जबलपुर या ई- मेल आईडी [email protected] में इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है ।

मुकेश चन्द गुप्ता, वि.क.अ. सह-आयुक्त- सह-संचालक.

2728

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[भाग 1

Bhopal , the 29th March 2023 No. 1629 - D.P. - 648- Narsingpur - TCP - 2023

NOTICE

Notice is hereby given that the Narsingpur Development Plan, 2035 for Narsingpur Planning area has been published as under in accordance with the provisions of sub section (2) of section 23 read with sub- section [ 1] of Section - 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 ( No.23 of 1973 ) , a copy thereof is available for inspection on Directorate's website- https://mptownplan.gov.in/LU-panel/Jabalpur/NrsngP2035.pdf and at following offices during office hours namely -

1. Commissioner , Jabalpur Division , Jabalpur , M.P.

2. Collector, District- Narsingpur, M.P.

3. Chief Municipal Officer, Nagar Palika Parishad , Narsingpur, M.P. 4. Joint Director , Town and Country Planning , District office, Jabalpur , M.P.

If there be any objection or suggestion with respect to the said - Narsingpur Draft Plan , the same may be submitted in writing to the Joint Director, Town and Country Planning, Jabalpur or mail on Email - id- [email protected] before the expiry of thirty days from the date of publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration .

MUKESH CHAND GUPTA, OSD - Cum- Commissioner- Cum - Director .

2729

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

नरसिंहपुर

विकास योजना 2035

(प्रारूप)

88

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश, मध्य प्रदेश [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2730

प्रस्तावना

नरसिंहपुर जिला मध्यप्रदेश के मध्य भाग में स्थित है । भौगोलिक दृष्टि से यह जिला 25 °45 उत्तरी अक्षांष एवं 78°38 पूर्वी देशान्तर के मध्य स्थित है इसकी समुद्र तल से औसत उंचाई 359.8 मीटर ऊंचाई पर स्थित है । नरसिंहपुर उत्तर में सागर , दक्षिण में होशंगाबाद, पूर्व में जबलपुर एवं पश्चिम में रायसेन जिले से घिरा हुआ है । नरसिंहपुर नगर से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 44 गुजरने के कारण इसका संपर्क प्रदेश के मुख्य नगरों से द्रुतगति से है ।

नरसिंहपुर विकास योजना 2021 मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-79-2006-32 भोपाल , दिनांक 30.03.2010 के द्वारा अनुमोदित होकर म.प्र. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 16.04.2010 से प्रभावशील की गई है । भारत सरकार की अमृत गाईड लाईन के अनुसार नरसिंहपुर विकास योजना 2035 (प्रारूप) को तैयार किया गया । अतः नगर के सुनियोजित विकास हेतु विकास योजना 2021 का पुनर्विलोकन किया जाकर वर्ष 2035 के लिए अनुमानित जनसंख्या 1.35 लाख हेतु विकास योजना तैयार की गई है । विकास योजना में आवासीय, वाणिज्यिक, मिश्रित , औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, आमोद -प्रमोद , परिवहन एवं नगरीय अधोसंरचना के उन्नयन के प्रस्ताव दिये गये हैं ।

नरसिंहपुर शहर की विकास योजना में सुदूर संवेदन तकनीक एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली तथा अमृत मानकों का उपयोग किया गया है । इन प्रणालियों के माध्यम से प्राप्त डाटा विश्वसनीय होकर नियोजन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी सहायक होते हैं । अतः विकास योजना तैयार करने के इस कार्य में राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र हैदराबाद तथा मध्यप्रदेश विज्ञान एवं प्रोद्यौगिकी परिषद् भोपाल के वैज्ञानिकों का भी सहयोग लिया गया है । इस कार्य में नगर पालिका, लोक निर्माण विभाग , पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड एवं अन्य संबंधित विभागों, नगर के विषय विशेषज्ञों का भी सहयोग रहा है ।

उपांतरित नरसिंहपुर विकास योजना 2035 (प्रारूप) म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत् जनसामान्य एवं संस्थाओं से आपत्ति / सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित की जा रही है । प्राप्त सुझाव न केवल विकास योजना प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में सहायक होंगे , बल्कि जन आकांक्षाओं के अनुरूप नगर को सुनियोजित रूप देने में भी सहायक होंगे ।

आयुक्त सह संचालक

नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश भोपाल 2731

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

नरसिंहपुर विकास योजना 2035

योजना दल

संयुक्त संचालक

सी.के. साधव

डॉ. अमित कुमार गजभिये आर . के. सिंह

सहायक संचालक

इंदु त्रिपाठी विपुल माहुले

कर्मचारीगण

आर. एस. पटेल आर. बी. पटेल

अनिल सक्सेना राजेश दीवान

अरविंद सक्सेना रंजीत धुवारे

सर्वेश पिडिहा रश्मिदीक्षित

सरिता ठाकुर रश्मिरैकवार

मानसी गुज्जेवार अमित पाटिल

म.प्र. विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्, भोपाल

डॉ. विवेक कटारे

(प्रमुख,

भूमि उपयोग एवं शहरी

सर्वेक्षण प्रभाग)

तन्वी जैन

शैलेजा देसाई (रिसर्च एसोसिएट-1 ) (रिसर्च एसोसिएट-1 ) 2732

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[भाग 1

विषय सूची

प्रस्तावना

योजना दल

विषय सूची

सारणी सूची

मानचित्र सूची

अध्याय-1 नगर परिचय, नियोजन एवं विकास संदर्भ

1.1 नगर परिचय

1.1.1 स्थिति

1.1.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1.1.3 नगर का महत्व

1.1.4 क्षेत्रीय एवं उप क्षेत्रीय संदर्भ

1.2भौतिक स्वरूप

1.2.1 भू-आकृति

1.2.2जलवायु

1.2.3 वायु दिशा

1.3 नियोजन हेतु प्रयास

1.4 नियोजन के लक्ष्य एवं उद्देश्य

1.5 निवेश क्षेत्र

1.5.1 नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र

1.5.2 नगर पालिका नरसिंहपुर

अध्याय-2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली एवं नियोजन दृष्टिकोण

2.1 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग

2.1.1 अमृत योजना

2.1.2सुदूर संवेदन

2.1.3 भौगोलिक सूचना प्रणाली

2.2विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली

2.2.1 उद्देश्य

2.2.2 कार्यप्रणाली

2.3अमृत मानकों की व्याख्या

* 2.3.1 थीमेटिक मानचित्रीकरण (Thematic Mapping) 2733

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

2.4 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता

2.4.1 नगरीय भूमि उपयुक्तता विकल्प

2.5 भूमि उपयोग का आवंटन

अध्याय-3 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु अध्ययन एवं विश्लेषण

3.1 विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन

आवासीय

वाणिज्यिक

औद्योगिक

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक तथा सेवा सुविधाएं

आमोद-प्रमोद

यातायात एवं परिवहन

32 असंगत भूमि उपयोग का क्रियान्वयन

3.3 जन सांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण

3.3.1 जनसंख्या विश्लेषण

जनसंख्या लिंगानुपात

शिशु जनसंख्या

शिशु लिंगानुपात

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या

साक्षरता

कार्यशील जनसंख्या

जनसंख्या घनत्व

3.3.4

जनसंख्या परिवर्तन

3.4 नगर के मुख्य कार्यकलाप

3.5 नगरीय विस्तार

3.6 अनुमानित जनसंख्या

3.6.1 नगरीय क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या

नरसिंहपुर नगर पालिका क्षेत्र में जनसंख्या का आंकलन

जनसंख्या आंकलन (शहर)

ग्रामीण क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या

ग्रामीण क्षेत्र जनसंख्या का आंकलन

जनसंख्या आंकलन (ग्रामीण)

नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या

नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या (वर्ष 2035)

3.6.2 जनसंख्या आंकलन

3.7 गंदी बस्तियाँ 2734

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[भाग 1

3.8 आवास आवश्यकता

3.9 भौतिक अधोसंरचना

जल प्रदाय

नालियां तथा मल उपचार

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

विद्युत प्रदाय

3.10

सामाजिक अधोसंरचना

शासकीय कार्यालय

शैक्षणिक

स्वास्थ्य

अग्निशमन

पुलिस कार्यालय

इलेक्ट्रिक चार्जिंग / बेटरी चार्जिंग स्टेशन

श्मशान घाट/ कब्रिस्तान

सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं

सी.एन.जी. गैस वितरण सेवा

सामाजिक एवं सांस्कृतिक

अध्याय -4 विकास योजना 2035 के प्रस्ताव

4.1 विकास योजना 2021 का पुनर्विलोकन

4.2 योजना अवधारणा

4.3 विकास योजना में अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता

4.4 भूमि उपयोग 2035

प्रस्तावित भूमि उपयोग 2035

आवासीय

वाणिज्यिक

मिश्रित

औद्योगिक

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

सार्वजनिक उपयोगिताएं और सुविधाएं

आमोद-प्रमोद

यातायात एवं परिवहन

4.5 निवेश इकाईयाँ

4.6मध्य क्षेत्र

मध्य क्षेत्र

4.7 गंदी बस्ती क्षेत्र

4.8पुनर्विकास नीति

4.9 ग्राम आबादी विस्तार भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2735

4.10 कमजोर आय वर्ग के लिए प्रावधान

4.11 असंगत भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना

अध्याय 5 प्रस्तावित यातायात संरचना एवं नगरीय अधोसंरचना

5.1 यातायात की वर्तमान स्थिति

5.2 प्रस्तावित यातायात तंत्र

5.3 अंर्तनगरीय यातायात

रेल यातायात

सड़क मार्ग

5.4 प्रस्तावित यातायात प्रणाली

मार्गों की श्रेणी

5.5 मार्गों की चौड़ाई

नरसिंहपुर : मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

नरसिंहपुर: वर्तमान मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

5.6 यातायात पद्धति में सुधार

मार्ग संगमों में सुधार

रेल्वे स्टेशन बस स्थानक वाहन विराम स्थल

अध्याय- 6 विकास नियमन

6.1क्षेत्राधिकार

6.2परिभाषायें

6.3 भूमि उपयोग परिक्षेत्र

नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन औद्योगिक उपयोग परिक्षेत्र मिश्रित उपयोग परिक्षेत्र

सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक

6.4 अन्य नियमन

12.5 मीटर से ऊँचे भवनों संबंधी नियमन बहुविध बहुमंजिला इकाई निर्माण फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान ईंधन भराव एवं भराव सह- सेवा केन्द्र के मानक शॉपिंग मॉल/ खुला मॉल वर्तमान विकसित क्षेत्र हेतु नियमन होस्टल, वर्किंग वूमन होस्टल, रेस्ट/ गेस्ट हाउस, लॉजिंग / बोर्डिंग मैरिज गार्डन 2736

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[भाग 1

शीतकेन्द्र/ वेयर हाउस / गोदाम / अन्य भण्डारण

छविगृहों के लिए मापदण्ड

मल्टीप्लेक्स

6.5 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन

6.6 उपयोग परिसर में स्वीकृत/ स्वीकार्य गतिविधियां

6.7 अन्य सुविधाएँ

8.8 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया

पार्किंग हेतु सामन्य मानक

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक एवं आमोद- प्रमोद उपयोग परिक्षेत्र हेतु स्वीकार्य तल क्षेत्र अनुपात

आधार तल क्षेत्रानुपात

अध्याय-7 विकास योजना क्रियान्वयन

7.1 विकास योजना का क्रियान्वयन

नरसिंहपुरः योजना क्रियान्वयन की लागत

7.2 योजना क्रियान्वयन की नीति

7.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम

7.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना

नियंत्रित विकास

अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना

7.5 विकास नियमन हेतु व्यापक दृष्टिकोण

7.6 योजना एवं कार्यक्रम

संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व

7.7 प्रथम चरण कार्यक्रम

प्रथम चरण के विकास संबंधी घटक नरसिंहपुरः प्रथम चरण लागत

7.8 संसाधन गतिशीलता

7.9योजना पर्यवेक्षण तंत्र

पर्यवेक्षण समिति का गठन

वार्षिक विकास प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

7.10योजना की व्याख्या

योजना कालावधि

परिभाषाएँ

परिशिष्ट-1

परिशिष्ट-2

परिशिष्ट-3 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2737

सारणी सूची

विवरण

सारणी क्रमांक

सारणी 1 - सा-1 नरसिंहपुर से अन्य नगरों की दूरी

सारणी 1 -सा-2 नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र

उपग्रह चित्रों के मानक

सारणी 2- सा-1

सारणी 2- सा-2 स्पेशियल लेयर्स की क्लासेस एवं सब- क्लासेस

सारणी 2- सा-3 जियोस्पेशियल डाटा (मार्ग)

सारणी 2-सा-4 जियोस्पेशियल डाटा ( बिल्डिंग फुटप्रिंट)

सीमाओं का वर्गीकरण

सारणी 2-सा-5

ढलान की विभिन्न श्रेणी के अन्तर्गत क्षेत्रफल

सारणी 2-सा-6

सारणी 2-सा-7 मृदा विश्लेषण

जलाशयों का वर्गीकरण

सारणी 2- सा-8

सारणी 2-सा-9 भू-आकृति विज्ञान उपखण्ड एवं क्षेत्रफल

जल स्त्रोत बफर क्षेत्रफल

सारणी 2- सा-10

सारणी 2- सा-11 Weighted Index For Composite Land Suitability

सारणी 2- सा-12 Land Suitability Area

सारणी 3-सा-1 विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन

सारणी 3-सा-2 विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन (मानचित्र अनुसार) वाणिज्यिक विकास

सारणी 3-सा-3

औद्योगिक विकास

सारणी 3-सा-4

आमोद- प्रमोद विकास

सारणी 3-सा-5

यातायात एवं परिवहन विकास

सारणी 3-सा-6

सारणी 3-सा-7 असंगत भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना एवं क्रियान्वयन स्थिति

सारणी 3-सा-8 राज्य में जनसंख्या विवरण एवं लिंगानुपात

सारणी 3-सा-9 वार्ड वार कुल जनसंख्या विश्लेषण

सारणी 3- सा-10 वार्डवार जनसंख्या लिंगानुपात

सारणी 3- सा-11 शिशु जनसंख्या प्रतिशत

सारणी 3- सा-12 वार्डवार शिशु जनसंख्या लिंगानुपात

सारणी 3- सा-13 वार्डवार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या

साक्षरता प्रतिशत

सारणी 3- सा-14

सारणी 3- सा-15 कार्यशील जनसंख्या (सहभागिता) प्रतिशत

वार्डवार जनसंख्या घनत्व

सारणी 3- सा-16

जनसंख्या घनत्व

सारणी 3- सा-17

जनसंख्या परिवर्तन

सारणी 3- सा-18

सारणी 3- सा-19 नरसिंहपुर नगर निगम क्षेत्र में दशक वृद्धि दर

सारणी 3- सा-20 ग्रामीण क्षेत्र दशक वृद्धि दर

सारणी 3- सा-21 नगरीय विस्तार एवं क्षेत्रफल 2738

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[भाग 1

सारणी क्रमांक

विवरण

सारणी 3- सा-22 नरसिंहपुर न० पा० नि० क्षेत्र में जनसंख्या का आकलन

सारणी 3- सा-23 ग्रामीण क्षेत्र जनसंख्या आकलन

सारणी 3-सा-24 नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या वर्ष 2035

सारणी 3-सा-25 गंदी बस्ती का विवरण

सारणी 3- सा-26 आवासीय इकाइयों की कमी वर्ष 2011

सारणी 3-सा-27 अनुमानित परिवार एवं आवास आवाश्यकताएं

सारणी 3- सा-28 जल आपूर्ति आकलन

सारणी 3-सा-29 जनसंख्या अनुसार जल आपूर्ति की मांग का आकलन एवं उपलब्धता सारणी 3-सा-30 शैक्षणिक सुविधाएं

सारणी 3- सा-31 स्वास्थय सुविधाएं

सारणी 4-सा-1 प्रस्तावित भूमि उपयोग 2035

सारणी 4-सा-2 निवेश इकाईयां

सारणी 4-सा-3 असंगत भूमि उपयोगों की पुर्नस्थापना एवं क्रियान्वयन स्थिति

सारणी 5-सा-1 मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

सारणी 5-सा-2 वर्तमान मार्गों हेतु प्रस्तावित चौड़ाई

सारणी 6- सा-1 भू- उपयोग परिक्षेत्र

सारणी 6- सा-2 आवासीय भूखण्ड विकास मापदण्ड

सारणी 6-सा-3 नरसिंहपुर वर्तमान आवासीय विकास हेतु भू- खण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र

सारणी 6-सा-4 सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उप खण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड

सारणी 6-सा-5 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

सारणी 6-सा 6 उपयोग परिसर में स्वीकृत / स्वीकार्य गतिविधियां

सारणी 6- सा-7 आधारतल क्षेत्र अनुपात

सारणी 7- सा-1 नरसिंहपुर योजना क्रियान्वयन की लागत

सारणी 7- सा-2 प्रथमचरण के विकास संबंधी घटक

सारणी 7- सा-3 नरसिंहपुरः प्रथम चरण लागत भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2739

मानचित्र सूची

मा. क्र.

शीर्षक

1.1 Regional Setting

1.2 Location Map of Planning Area

1.3 PlanningArea

2.1 Digital Elevation Model

2.2 Building Footprint

2.3 Soil Texture

2.4 Contour

2.5 Slope

2.6 Lithology

2.7 Groundwater Prospects

2.8 Earthquakes Zones

2.9 Land Value

2.10 Geomorphology

2.11 Waterbody Buffer

2.12 Road Buffer

2.13 URBAN Land Suitability (Model - 1 )

2.14 URBAN Land Suitability (Model - 2)

2.15 URBAN Land Suitability (Model -3 )

3.1 Existing Landuse

3.2 WardMap

3.3 WardWise Population Distribution (Density)

3.4 Ward Wise Sex Ratio

3.5 WardWiseChild Population (0-6)

3.6 Ward Wise Child Sex Ratio

3.7 Ward Wise SC/ST Population

3.8 Ward Wise Literacy

3.9 WardWiseWork Participation

3.10 UrbanSprawl

3.11 ExistingATM

3.12 Existing Community Toilet

3.13 Cell Tower

3.14 Over Head Tank

4.1 Proposed Landuse

4.2 Planning Unit

4.3 Central Area

5.1 Existing Transport Network

5.2 Proposed Transport Network

7.1 FirstPhaseImplementation 2740

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[भाग 1

अध्याय-1 नगर परिचय, नियोजन एवं विकास संदर्भ

1.1 नगर परिचय

1.1.1 स्थिति

नरसिंहपुर जिला मध्यप्रदेश के मध्य भाग में स्थित है, नगर में नरसिंह भगवान का मंदिर होने से इसका नाम " नरसिंहपुर" पड़ा है । इसके उत्तर और दक्षिण में विन्ध्य और सतपुड़ा पर्वत है एवं उत्तरी भाग में नर्मदा नदी पूर्व से पश्चिम बहती है । यह जिला मुख्यालय मुंबई- इलाहाबाद मुख्य रेल्वे लाईन पर स्थित है एवं जबलपुर से 93 किलोमीटर पश्चिम में स्थित है । नरसिंहपुर नगर 22 °45 उत्तरी अक्षांश तथा 78 ° 38 पूर्वी देशांश के मध्य स्थित है । इसकी समुद्र तल से औसत उंचाई 359.8 मीटर है । नरसिंहपुर नगर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 44 से जुड़ा हुआ है । नरसिंहपुर जिला संभागीय मुख्यालय जबलपुर से 93 कि.मी. एवं प्रदेश मुख्यालय भोपाल से 265 कि.मी. दूरी पर है ।

1.1.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

इस नगर का नरसिंहपुर नाम नगर में स्थित प्राचीन, नरसिंह जी के मंदिर से पड़ा । सन् 1782 के पश्चात लुटेरा ग्राम चाबर पाठा परगने को छोड़कर जो मराठों के अधिकार में था, जिले के वर्तमान मुख्यालय में आ बसा जो उस समय एक छोटा सा गाँव था और 'गडरिया खेड़ा' कहलाता था, जो बाद में छोटा गाडरवारा कहलाने लगा । उसने दिल्हेरी और पिथौरा के जागीरदारों को लूटा और इस स्थान पर लूट की कुछ सामग्री से एक महल और भगवान नरसिंह जी का मंदिर बनवाया, उसने ही इस मंदिर के नाम इस गांव का ' नरसिंहपुर " नाम रखा । तथापि उस समय तक यह जिला नहीं कहलाता था और उसे शाहपुर ही कहा जाता था जो कि पुराने परगने का मुख्यालय था ।

1.1.3 नगर का महत्व

इस क्षेत्र का भौतिक विकास ऐतिहासिक काल से प्रारंभ होता है । लेकिन नगर विकास के इतिहास का प्रारंभ सन् 1867 से होता है, सन् 1867 में यहाँ नगर पालिका बनाई गई तथा टाउन हॉल का निर्माण सन् 1891 में किया गया । नगर के टाउन हाल के सार्वजनिक उद्यानों में जिसमें कई स्थानों जैसे बरहटा आदि से एकत्र की गई दर्शनीय शिल्पकला कृतियाँ रखी गई है । इस संग्रह में नक्काशीदार तथा दक्षित स्तम्भ, द्वार, शहतीर, आकृतियाँ और कुछ पुरानी तोपें है । इनमें सबसे अधिक दर्शनीय अत्यंत कलात्मक ढंग से नक्काशी किया हुआ द्वार है, जो लिंटल के उपर से सम्पूर्ण ब्लॉक को छोड़ अच्छी हालत में है । इस ब्लॉक की आकृतियों के अवशेशों से पता चलता है कि वे गरूड़ पर आरूढ़ भगवान राम और लक्ष्मण की आकृतियाँ हैं । एक स्तम्भ पर योगी मकरध्वज तथा 700 संख्या खुदी हुई है । इस योगी के नामांकन से युक्त अनेक शिला लेखों में योगी के नाम के साथ प्रायः 700 संख्या भी खुदी पाई जाती है नगर के उत्तर में एक रमणीय भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2741

दर्शनीय स्थल है , जहाँ प्राकृतिक झरने है । यहाँ मकर संक्रांति को वार्षिक मेला लगता है । इसके नैत्रत्य की ओर एक झरना है जो " सिद्ध का झिरना ' कहलाता है । जहाँ पर महाशिवरात्रि को मेला लगता है ।

नरसिंहपुर "वन संपदा परिक्षेत्र" में स्थित है । नरसिंहपुर नगर द्रुतगति से बढ़ता हुआ वाणिज्यिक नगर है । पहले यह नगर हाथ से बुनाई, रंगाई तथा जिल्दसाजी के प्रगत हस्त शिल्पों के लिए प्रसिद्ध था । अब नरसिंहपुर गल्ला व्यापार का एक महत्वपूर्ण केन्द्र है ।

1.1.4 क्षेत्रीय एवं उप क्षेत्रीय संदर्भ

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत् घोषित महाकौशल प्रदेश परिक्षेत्र में जबलपुर , कटनी जिले समाहित हैं । प्रदेश परिक्षेत्र मध्यप्रदेश की उत्तरी सीमा का निर्धारण करता है । यह परिक्षेत्र सड़क मार्ग एवं रेलमार्ग द्वारा मध्यप्रदेश के साथ- साथ अन्य प्रदेशों से भी जुड़ा है ।

नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र महाकौशल प्रदेश परिक्षेत्र के नरसिंहपुर जिले में स्थित है । नरसिंहपुर नगर मुंबई- इलाहाबाद मुख्य रेल्वे लाईन पर स्थित है । नरसिंहपुर नगर से राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 44 गुजरता है ।

नरसिंहपुर से अन्य नगरों की दूरी

सारणी 1 -सा-1

क्रमांक

समीपस्थ नगर

दूरी (कि.मी)

1

2

3

1.

93

जबलपुर

2.

125

छिंदवाडा

3.

सिवनी

130

4.

158

दमोह

5.

सागर

137

6.

211

होशंगाबाद

7.

रायसेन

191

8.

265

भोपाल 2742

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[भाग 1

PlanningArea

Km

NARSINGPUR

Waterbody

RailwayLine

NationalHighway

District

Forest

Tehsil StateHighway

Landuse&UrbanSurveyDivision 1.1REGIONALSETTING

Legend

Source:DepartmentofTown&CountryPlanning

RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

816243240485664

District-Narsingpur

Balat

Sihora

Baboriband

Panapar

Ghansaur

Majholl

Keolard

Jabalapur

Dhanaura

Barghat

Patan

Jabora

Lakhnador

Sogni

Shahpura

Chapart

Gotegoan

Tendüktieda

Damoh

Narsimhapur

Gerhakota

Amarwara

Rehti

Harral

KarenNarsingpur

Deori

25km

Tendükheda

Parsia

50km

Gadarware

Kasli

Umreth Chhindwara

Sagar

Tamb

75km

Bankhedi

Silwani

Jamal

100km

Rahatgarh

☐DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Piparpariya

Begumgan

Amla

Bareilly

Tyonda

Gairatganj

Gyaraspur

Ghodadongari

Sohagpur

Badi

καιεεε 2743

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

Legend

MunicipalBoundary

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

NationalHighway

VillageBoundary

BullitupArea

WaterBodies

OtherMajorRoad

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Chhindwara

2533km

>2

1.5 2

0.5

Scale

1.2LocationMap

BundelkhandBaghelkhandRegion

NarmadaTaptiRegion

JabalpurForestResourceRegion

RegionsofMadhyaPradesh

Forest&MiningCentralSatpurdaRegion

IndoreAgroIndustriesRegion

BhopalRajdhaniRegion

BinaPetrochemical&IndustrialRegion

☐GwaliorAgroRegion

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

JabalpurForestResourceRegion

MadhyaPradesh 2744

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[भाग 1

1.2 भौतिक स्वरूप

1

1.2.1 भू-आकृति

नरसिंहपुर नगर समतल भू- भाग पर स्थित है । यह नरसिंहपुर एवं कंदेली क्षेत्र को सम्मिलित कर बना है तथा इसमें एक छोटी सिंगरी नदी बहती है, जिसका बहाव दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर है । वर्षा का जल एवं नालियों का गन्दा पानी इसी में मिलकर बहता हुआ उत्तर की ओर बाहर निकल जाता है ।

1.2.2जलवायु

इस जिले की जलवायु गर्मी के मौसम को छोडकर सामान्यतः सुखद मानी जाती है । विन्ध्य क्षेत्र में होने से यहां की जलवायु सौम्य है । जिले का तापमान न्यूनतम 25-26 डिग्री सेल्सियस से अधिकतम 45-46 डिग्री सेल्सियस तक उपर पर चढ जाता है । मई का महीना सबसे अधिक गर्म होता है । ग्रीष्म काल में अधिकतम तापमान 41 ° सेल्सियस तक पहुँच जाता है । अधिकतम तापमान अप्रैल से जून माह में रहता है । शीतकाल में न्यूनतम तापमान 8 ° सेल्सियस पहुँच जाता है । सर्वाधिक ठंड दिसम्बर एवं जनवरी माह में पड़ती है । नगर में औसत वर्षा 1282 मि०मी० दर्ज की गई है । अधिकांश वर्षा जुलाई एवं अगस्त माह में होती है ।

1.2.3 वायु दिशा

मौसम कार्यालय नागपुर से प्राप्त जानकारी के अनुसार नरसिंहपुर नगर में वायु की दिशा मानसून अवधि में दक्षिण - पश्चिम और पूर्व की ओर से प्रवाहित होती है । शीत काल में प्रातः वायु की दिशा दक्षिण तथा दक्षिण-पूर्व रहती है, जबकि सायं काल में वायु प्रवाह की दिशा पूर्व तथा उत्तर के मध्य रहती है । ग्रीष्म काल में वायु प्रवाह की दिशा दक्षिण - पूर्व एवं उत्तर- पश्चिम में रहती है ।

वर्षा ऋतु को छोड़कर वायु की गति साधारण रहित है , मानसून के दौरान गति तीव्र होती है, और कभी- कभी यह 40-50 किलो मीटर प्रति घण्टे तक पहुंच जाती है ।

उपरोक्त तथ्यों को ध्यान में रखते हुए पर्यावरण दूषित करने वाले उद्योग नगर की उत्तरी दिशा में स्थापित किए जाने चाहिए जिससे नगर प्रदूषण मुक्त रहे ।

1.3 नियोजन हेतु प्रयास

नरसिंहपुर विकास योजना 2021 अनुमानित जनसंख्या 1.00 लाख हेतु मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-3-79-2006-32 दिनांक 30.03.2010 द्वारा म.प्र. राजपत्र प्रकाशन दिनांक 16.04.2010 में प्रकाशित होकर प्रभावशील की गई थी ।

2745

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

भारत सरकार द्वारा "Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation " (AMRUT) योजना की उपयोजना के अन्तर्गत देश के 500 चयनित शहरों की विकास योजनाओं में सुदूर संवेदन तकनीक एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का * उपयोग करना सुनिश्चित किया गया है । तदानुसार नरसिंहपुर नगर के क्षेत्रीय महत्व को दृष्टिगत रखते हुए , वर्ष 2035 की आवश्यकताओं को आधार मानकर सुनियोजित विकास योजना के प्रस्ताव सृजित किए गए हैं । इन योजना प्रस्तावों में नगर के अनुरूप आवासीय, वाणिज्यिक, मिश्रित, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, सार्वजनिक उपयोगिताऐं एवं सेवाएँ, आमोद - प्रमोद , यातायात एवं परिवहन के साथ ही नगर की अधोसंरचना के प्रस्ताव दिए गए हैं । यहनरसिंहपुर विकास योजना वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या 1.35 लाख को आधार मानकर तैयार की गई है एवं तदानुसार ही यातायात एवं अधोसंरचना के उन्नयन को भी ध्यान में रखा गया है ।

1.4 नियोजन के लक्ष्य एवं उद्देश्य

नियोजन की अवधारणा में समयानुसार बदलाव आया है, विकास योजना तैयार करना, अब संतुलित विकास पर केन्द्रित है । नरसिंहपुर विकास योजना 2035 तैयार करते समय अमृत योजना की रूपरेखा एवं मानकों के आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक आँकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण कर प्रस्ताव दिये गये हैं । नरसिंहपुर विकास योजना 2035 में निम्न उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को ध्यान में रखा गया है :

1. नगर के आबादी क्षेत्र में स्थित वाणिज्यिक एवं आवासीय दबाव को कम करने हेतु नवीन आवासीय एवं वाणिज्यिक प्रस्ताव ।

2. वर्तमान एवं भावी यातायात की समस्या को दृष्टिगत रखते हुए सक्षम परिभ्रमण संरचना ।

3. नगर के भावी औद्योगिक विकास प्रदान करने हेतु कृषि आधारित उद्योग हेतु प्रावधान ।

4. राष्ट्रीय राजमार्ग पर भावी विकास के दृष्टिगत रखते हुए मिश्रित उपयोग हेतु प्रस्ताव ।

5. नगर की ट्रांसपोर्ट गतिविधि हेतु बायपास पर ट्रांसपोर्ट नगर ।

6. नगर के पर्यावरण संतुलन एवं संरक्षण हेतु तालाब / नदी के किनारे वृक्षारोपण का प्रावधान ।

1.5 निवेश क्षेत्र

1.5.1 नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र

नगरीय बसाहट के विस्तार के समय उसके समीपस्थ स्थित ग्रामीण बसाहट का नगरीय क्षेत्र में समाहित होना एक निरंतर प्रक्रिया है । इस बसाहट के आस- पास के विकास का नियंत्रण नगर के भविष्य में होने वाली विस्तार के परिपेक्ष्य में किया जाना 2746

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[भाग 1

नितान्त आवश्यक है । नगरीय एवं ग्रामीण केन्द्रों में उचित जन- सुविधायें उपलब्ध कराने की दृष्टि से इन दोनों के मध्य समन्वय होना चाहिए ।

इसको दृष्टिगत रखते हुए नरसिंहपुर नगर एवं आसपास के 07 ग्रामों को निवेश क्षेत्र में सम्मिलित किया गया है, ताकि विकास पर प्रभावी नियंत्रण रखा जा सके । मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 897 / तैंतीस-73 दिनांक 18 मार्च 1974 के द्वारा निवेश क्षेत्र अधिसूचित किया गया । जिसका विवरण निम्नानुसार है : -

नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र

क्र.

ग्रामों का नाम

सारणी 1 -सा-2

जनसंख्या 2011 क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

2 1

1.

करहैया खेड़ा

डेडवारा 2.

3.

खैरी (गवजी)

खमतरा 4.

5.

रोसरा (स्टेशन)

6.

बॉस कुवारी

7.

नकटुआ

(अ) ग्रामीण क्षेत्र

(ब) नगर पालिका क्षेत्र

योग-(अ)+(ब) 3

4

666

317.03

2177

190.74

147

568.47

2379

462.56

6770

245.70

1007

84.74

3254

197.86

2067.10

16400

1471.10

59966

76366

3538,20

स्त्रोत : - भारत की जनगणना 2011 एवं भारतीय भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण ।

टीपः 1. नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र हेतु प्रभावशील विकास योजना 2021 में सम्मिलित ग्रामों का क्षेत्रफल राजस्व अभिलेखों के अनुसार 3538.20 हेक्टेयर अंकित किया गया था । वर्तमान में विकास योजना 2035 हेतु सेटेलाइट इमेज एवं ग्राम सीमा के डिजिटल मानचित्र के आधार पर निवेश क्षेत्र के कुल वास्तविक क्षेत्र को प्रगणित किया गया है , जिसके अनुसार निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 3579.51 हेक्टेयर होता है । इसीलिए विकास योजना तैयार करने के उद्देश्य से 3579.51 हेक्टेयर क्षेत्रफल को मान्य करते हुए विकास योजना के प्रस्ताव दिए गए हैं ।

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2747

PlanningArea

Narsingpur

Km

NARSINGPUR

22.53

Waterbody

NationalHighway

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

MunicipalAreaBoundary

Road

VillageBoundary

1.3PLANNINGAREA

Landuse&UrbanSurveyDivision Legend

Source:DepartmentofTown&CountryPlanning

0.511.5

RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

District-Narsingpur

22030

ToJabalpur

ToJabalpur

NH-44

Khamtara

ToSakel

Rosera

KarhaiyaKheda

Kandeli

-ToChhindwara

BanskunwartNaktuws

Dhec hedwara

Narsinghpur

ToUmaria

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

NH-444

KhairiNaka

Bagar

ToItarsi 2748

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[भाग 1

1.5.2 नगर पालिका नरसिंहपुर

नगर पालिका नरसिंहपुर की स्थापना फिरंगी शासन के दौरान सन 1864 में हुई थी और इस तरह वर्ष 2015 तक नगर पालिका 151 वर्ष का इतिहास समेटे हुए है । वर्तमान में नगर पालिका परिषद नरसिंहपुर कुल 28 वार्डों में विभक्त है एवं नगरीय निकाय का कुल क्षेत्रफल 14.71 वर्ग कि.मी. है । जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार नगर की कुल जनसंख्या 59966 है ।

2749

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

अध्याय-2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली एवं नियोजन

दृष्टिकोण

2.1 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग

भूमि, सम्पूर्ण पर्यावरण का एक घटक है एवं मानव बस्तियां बसाने हेतु भूमि की आवश्यकता होती है । जिस भूमि पर नगर की बसाहट है, उसका संलग्न भूमि पर हुआ प्रभाव, जो भूमि उपयोग परिवर्तन के फलस्वरूप होता है, इस बात का प्रमाण है कि पर्यावरण के इस महत्वपूर्ण घटक, अर्थात् भूमि का उपयोग मानव सभ्यता द्वारा नियोजित दृष्टिकोण से किया गया है अथवा नहीं ।

नरसिंहपुर नगर का विकास जिला कार्यालय , बस स्टेण्ड, रेल्वे स्टेशन के समीप होने से उत्तरी दिशा के ग्रामों में डेडवारा , कंदेली, रोंसरा की ओर आवासीय क्षेत्र विकसित हो रहा है दक्षिण दिशा में रेल्वे लाइन और सींगरी नदी होने से नगर का विकास सीमित हो गया है, इसके फलस्वरुप छिंदवाडा मार्ग पर विकास विशेष रुप से हुआ है ।

पर्यावरण की दृष्टि से नगर नियोजन, भूमि का उपयोग सुसंगत आधार पर किया जाना चाहिए । उपरोक्त संदर्भ में नरसिंहपुर नगर की विकास योजना के पुनरीक्षण के समय आवश्कता अनुसार संशोधन, जनसंख्या वृद्धि तथा नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने की दृष्टि से किया गया है ।

नगर का विकास, उसके भौतिक स्वरूप एवं मानवीय प्रयासों पर निर्धारित होता है । नरसिंहपुर नगर की वर्तमान आकृति एवं आकार निर्धारित करने में नगर में स्थित समतल भूमि की महत्वपूर्ण भूमिका है । विकास योजना में विद्यमान सिंगरी नदी पर सघन वृक्षारोपण, भू- दृश्यीकरण , पर्यावरण संरक्षण तथा तालाबों के जल ग्रहण क्षेत्र का संरक्षण एवं विकास, यातायात स्वरूप का उन्नयन एवं अधोसंरचना विकास के प्रभाव भी विकास योजना में दिये गए हैं, जिससे कि वर्तमान जनसंख्या के साथ- साथ भावी पीढ़ी को भी स्वच्छ वातावरण तथा सामंजस्य स्थापित करने वाली अधोसंरचना उपलब्ध हो सके ।

भारत सरकार आवास और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा " Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation " (AMRUT ) योजना अंतर्गत जी.आई.एस. तकनीक आधारित विकास योजना तैयार किये जाने हेतु मानक तैयार किये गए हैं । अमृत योजना का लक्ष्य राष्ट्रीय प्राथमिकता के रूप में देश के सभी शहरों में परिवारों को बुनियादी सेवायें अर्थात् जल- आपूर्ति, सीवरेज कनेक्शन, बिजली, शहरी परिवहन, हरित क्षेत्र इत्यादि मुहैया कराने एवं सुख - सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से अधोसंरचना का सृजन करना है, जिससे विशेषतः गरीबों और वंचितों एवं सभी के जीवन स्तर में सुधार होगा । इस योजना की उपयोजना के अन्तर्गत मध्यप्रदेश के चयनित 34 शहरों की विकास योजना में सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग ) एवं भौगोलिक सूचना पद्धति (जी.आई.एस.

2750

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

[भाग 1

तकनीक) का उपयोग कर, विकास योजना तैयार करने के मापदण्ड ( Design & Standards ) दिये गये हैं ।

विकास योजनाओं को तैयार करने हेतु सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग) एवं भौगोलिक सूचना पद्धति (जी.आई.एस. तकनीक) का महत्वपूर्ण योगदान है । इन पद्धतियों से भूमि उपयोग सर्वेक्षण तथा विभिन्न प्रकार के आँकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण कम समय में, विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकता है एवं भावी नियोजन हेतु विभिन्न प्रकार के विकल्प उपलब्ध कराये जा सकते हैं । इसके आधार पर नियोजकों को सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन कर भावी विकास हेतु भूमि उपयोगों को प्रस्तावित करने में तथा विकास मापदण्डों को निर्धारित करने में आसानी होती है ।

2.1.1 अमृत योजना

"Atal Mission for Rejuvenation & Urban Transformation " ( AMRUT) योजना की उपयोजना के मुख्य उद्देश्य हैः

1. भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग करते हुए भूमि उपयोग मानचित्र एवं जियो रिफरेंस आधार पर मानचित्र तैयार करना ।

2. अमृत योजना के अन्तर्गत चयनित शहरों की जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करना ।

3. Urban and Regional Development Plans Formulation and Implementation ( URDPFI ) गाईडलाईन के मानकों को समाहित करना ।

2.1.2 सुदूर संवेदन

सुदूर संवेदन तकनीक के अंतर्गत भारतीय सुदूर संवेदन केन्द्र हैदराबाद से प्राप्त वर्ल्ड व्यू ॥ (World View II) के उच्च आवर्धन उपगृह चित्रों का उपयोग थीमेटिक मानचित्र तैयार करने हेतु किया गया है । उपग्रह चित्रों का उपयोग अमृत योजना के अन्तर्गत 1 :4000 पैमाने पर आधार मानचित्र तैयार करने हेतु किया गया है । अमृत योजना में उपग्रह चित्रों के मानक , सारणी 2 - सा-1 में दर्शाये गये हैं ।

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2751

उपग्रह चित्रों के मानक

S.No. Description

1

2

1 Spatial Resolution

सारणी 2- सा-1

Remarks

Value

3

0.5 meters or better

2

Spectral Resolution

IR band is optional

PAN Sharpened (Bands: Panchromatic, Red , Green, Blue and Near Infrared)

3

Less than 1 /4th of pixel size

Band to Band registration

4

10 bit or better

Radiometry

5

Nearest Neighbourhood

Image Resampling

Monoscopic/ Stereoscopic

PlainAreas : Monoscopic

Highly Hilly areas:

Stereoscopic

6

Need of Stereoscopic to be reviewed case by case. If the city is built on terrain slope more than15 degrees .

Less than 10 degreefrom

nadir

Monoscopic data viewangle

Stereoscopic

Inspecific cases , maximum of up to 15 degrees view angle shall be allowed

Base to Height (B/H ) ratio: 0.6 < B/ H < 0.8

One of the stereo image view angle should be less than 10 degrees from nadir

7 Product type

Ortho - kit data with RPCS

Image data should be associated with corresponding Rational Polynomial Coefficients (RPCs)

स्त्रोतः- एन.आर.एस.सी. हैदराबाद 2752

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[भाग 1

2.1.3 भौगोलिक सूचना प्रणाली

भौगोलिक प्रणाली कम्प्यूटराईज पद्धति से सभी भौगोलिक जानकारियों को संयुक्त रूप से उपलब्ध कराती है, जिसका वैज्ञानिक विश्लेषण संभव है । भौगोलिक सूचना प्रणाली, प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण के व्यवस्थापन, क्षेत्रीय योजना प्रस्ताव एवं अन्य भौगोलिक संदर्भ में निर्णय लेने में उपयोगी है । अमृत योजना में विभिन्न स्पेशियल लेयर्स ( spatial layers) को क्लास तथा सब-क्लास (classes and sub classes) में विभाजित किया गया है । इनका उपयोग विकास योजना तैयार करने में किया गया है, जो कि सारणी 2- सा-2 में दर्शाया गया है ।

स्पेशियल लेयर्स की क्लासेस एवं सब- क्लासेस

S. No.

Spatial Layers

सारणी 2-सा-2

Classification based on Use& Attributes

Sourcefor Spatial data generation

1

2

1 Baselayers

1. Road

Classes

Sub Classes

4

5 3

16

Very high resolution

satellite data

2. Bridges

3. WaterBodies

2

3

22

48

Very high resolution

satellite data

Urban Land use/Land cover

3 Building Footprints

16

46

VeryHigh Resolution

satellite data

4

CARTO DEM - NRSC ,

ISRO

Digital Elevation Model (DEM) Type : Digital TerrainModel ( DTM)

5 Cadastral Layer

1

1

1

State Revenue

Department

6 Boundaries

1. Planning Boundaries

1

1

Town & Country

Planning

1

1

Urban Local Bodies

2.Municipal Boundaries

स्त्रोतः- एन.आर.एस.सी. हैदराबाद 2753

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

PlanningArea

Narsingpur

Km

22.5

Waterbody

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

NationalHighway Road

Source:CartoDEM,MAPIT Low:280

High:310 High

Harsigpur

Legend

Height(Meter)

NARSINGPUR 2.1DIGITALELEVATIONMODEL(DEM)

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

DistrictNarsingpur

00.511.5

ToJabalpur

ToJabalpur

NH-44

ToSakal

To Chhindwara

ToUmaria

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToSager

ToItarsi

31 2754

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[भाग 1

2.2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली

नरसिंहपुर विकास योजना 2035 के प्रस्ताव तैयार करने का मुख्य उद्देश्य है- संतुलित एवं सुनियोजित विकास तथा स्थायी एवं पूर्ण क्षमता युक्त नगरीय उपलब्ध क्षेत्र का विकास करना । तकनीकी दृष्टि से सुदृढ़ एवं पर्यावरण की दृष्टि से सुसंगत विकास योजना तैयार करने हेतु, पर्यावरण के सभी घटकों पर विचार किया गया है जो आज विद्यमान है, अर्थात नैसर्गिक पर्यावरण एवं भविष्य में होने वाली बसाहट जो अत्यावश्यक है । भूमि उपयोग मानचित्र के प्रावधान लचीले होना आवश्यक है, जिससे बदलती परिस्थितियों का समायोजन हो सके । अतः स्थायी एवं पूर्ण क्षमता युक्त भूमि उपयोग तैयार करने, नगर एवं परिक्षेत्र हेतु प्राकृतिक, भौगोलिक, ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं पर विचार किया जाना चाहिये । इसके साथ ही, यह भी लक्ष्य रखा गया है कि प्रस्ताव, भूमि उपयोग क्षमता के आधार पर हो । एकीकृत विकास योजना तैयार करने हेतु निम्नलिखित घटकों के संबंध में विस्तृत जानकारी आवश्यक है-

धरातल विशेषताएँ

: भौतिक स्थिति, कंटूर, सामान्य अथवा अत्याधिक ढलान, भूगर्भ विशेषताएँ , मिट्टी की विशेषताएँ एवं गहराई , भूमिगत जल स्त्रोत, जलप्लवित क्षेत्र , सघन कृषि भूमि, वन क्षेत्र, जलीय जीवन, तापमान, हवा, बारिश एवं सूर्य के प्रवास का मार्ग ।

भूमि उपयोग वितरण

नगरीय विस्तार, कृषि एवं अनुपयोगी भूमि, वन क्षेत्र के अधीन भूमि , उत्तम भू- दृश्यीकरण , स्थल , नगरीय भूमि उपयोग जैसे आवासीय , मिश्रित, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध- सार्वजनिक, आमोद -प्रमोद , यातायात, रिक्त क्षेत्र जो आगामी विकास हेतु उपलब्ध हैं, प्रत्येक उपयोगों के प्रकार एवं सघनता ।

जनसंख्या विशेषताएँ

आयु समूह, लिंगानुपात, आवर्जन वितरण , भावी जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, मजदूर एवं गैर मजदूर तथा व्यवसायिक संरचना ।

आर्थिक गतिविधियाँ

कृषि, उद्यानिकी एवं अन्य भूमि आधारित गतिविधियाँ , आर्थिक धरातल समस्याएँ एवं संभावनाएँ, वाणिज्यिक क्षेत्र का वितरण, व्यापार का आकार, स्थानीय संस्था की वित्तीय स्थिति, संस्थाएं एवं आगामी विकास हेतु संभावनाएं ।

2755

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

यातायात विशेषताएँ

वर्तमान सेवाओं के प्रकार एवं क्षमताएँ, माल वाहन, निजी वाहन, सार्वजनिक वाहन, सायकल पथ, पदचारी पथ , जलाशय , रेलवे , वायु सेवा, केन्द्रीय सुविधायें एवं यातायात संरचना ।

आवास विशेषताएँ

उपलब्ध संख्या एवं भवनों की स्थिति, सक्रिय आवश्यकता, झुग्गी वासियों की आवश्यकताएँ एवं उसका निराकरण, भूमि तथा वित्तीय स्थिति ।

सार्वजनिक सेवाएँ

पेयजल वितरण एवं आवश्यकता, मलवहन प्रणाली, विद्युत प्रदाय, संचार सेवाएँ ।

सार्वजनिक सुविधाएँ

शैक्षणिक संस्थाएँ , आमोद - प्रमोद क्षेत्र , स्वास्थ्य सेवाएँ , वाणिज्यिक क्षेत्र ।

अतः एकत्रित की गयी जानकारी व एकीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत् वर्ल्ड व्यू ॥

(World View II ) उपग्रह चित्रों के आधार पर अमृत योजना निम्नलिखित उद्देश्य पर निर्धारित है, जिसमें Urban and Regional Plan Formulation and Implementation (URDPFI ) गाईड लाईन के अन्तर्गत समावेशी नियोजन अवधारणा सम्मिलित हैं ।

2.2.1 उद्देश्य

भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना

वर्ल्ड व्यू- ॥ (World View - II ) उच्च आवर्धन उपग्रह द्वारा प्राप्त जानकारी जो श्रेणी- ॥ को दर्शाती है, नगरीय भूमि उपयोग का मानचित्र तैयार करना, जिसमें आवासीय , मिश्रित, वाणिज्यिक , औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, सार्वजनिक उपयोगिता आमोद- प्रमोद एवं यातायात भूमि उपयोग अंकित हो ।

बसाहट के विस्तार का मानचित्र तैयार करना

विभिन्न स्थितियों पर, उपग्रह से उपलब्ध जानकारी के आधार पर, नगर का विकास, क्रमशः विभिन्न समयावधि में हुआ है, का मानचित्र तैयार करना ।

1. संपूर्ण नरसिंहपुर नगर के लिए यातायात मानचित्र तैयार करना ।

2. नैसर्गिक आपदाओं का, जैसे बाढ़ , भूमि कटाव, भूकम्प से संबंधित क्षेत्र इत्यादि का मानचित्र तैयार करना ।

2756

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[भाग 1

3. जल स्त्रोत , नैसर्गिक जल प्रवाह प्रणाली, जलाशय, ढलान, मिट्टी के प्रकार का मानचित्र तैयार करना ।

4. नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का मानचित्र तैयार करना एवं जिस भूमि का संरक्षण करना है, उसको मानचित्र पर अंकन करना ।

5. प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना ।

जनगणना के आँकड़े

अनुमानित जनसंख्या का निर्धारण करने हेतु, जनगणना वर्ष 1961 , 1971 , 1981 , 1991 , 2001 एवं 2011 के आँकड़ों को विकास योजना में उपयोग किया गया है ।

2.2.2 कार्यप्रणाली

नरसिंहपुर नगर की अमृत योजना के अनुसार जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करने हेतु अंगीकृत कार्य प्रणाली प्रस्तुत है । अमृत योजना के अन्तर्गत एन. आर.एस.सी. हैदराबाद से प्राप्त, स्थल मानचित्र जिसमें उपग्रह चित्र के साथ बिल्डिंग फुटप्रिंट अंकित थे, का स्थल पर सत्यापन कर अमृत मानकों के अनुसार आँकड़े एकत्रित कर, सामाजिक , आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर जी.आई.एस. आधारित विकास योजना हेतु आधार मानचित्र तैयार किया गया । विकास योजना तैयार करने हेतु कार्यप्रणाली विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

2757

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

World View II Satellite Data उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली

Acts& Rules

Ancillary data

GIS Layers

T

T&CP Act 1973

Population

Projection

DataVetting and Correction MPBhumi VikasNiyam 2012

Demography

&Socio

Economic data

Thematic Mapping

AMRUT Guideline

Infrastructure

Geomorphology

UrbanSprawl

Landuse

T Soil

Land Allocation

GAP Analysis

Slope

Road Buffer

Drainage Buffer

Weightage Analysis

Suitability Index

Land Available for Planning

Proposed Landuse Allocation Comprehensive Urban land Suitability Map

Draft Development Plan 2758

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[भाग 1

2.3 अमृत मानकों की व्याख्या

अमृत मानकों के अनसार, नरसिंहपुर जिले के विभिन्न विभागों से आंकड़े एकत्रित किये गये है । इन आंकड़ों में नगर की भौगोलिक जानकारी , जनसांख्यिकी आंकड़े, औद्योगिक पहलू, अधोसंरचना जिसमें शैक्षणिक, स्वास्थ्य, संचार, इत्यादि सम्मिलित हैं । जल प्रदाय , जल- मल निकास, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आपदा प्रबंधन, परिवहन, पर्यावरण, पर्यटन एवं राजस्व से संबधित इत्यादि जानकारी सम्मिलित है ।

2.3.1 थीमेटिक मानचित्रीकरण (Thematic Mapping )

विकास योजना तैयार करने हेतु किए जाने वाले विश्लेषण में उपयोग किए जाने हेतु विभिन्न थीमेटिक मानचित्र तैयार किए गये हैं, जिनकी कार्यप्रणाली बिन्दु क्रमांक 2.2.2 में स्पष्ट की गई है ।

2.3.1.1 यातायात संरचना

अमृत योजना के मानकों के आधार पर उपग्रह चित्र आधारित वर्तमान यातायात मानचित्र तैयार किया गया, जिसमें निम्न मानकों को आधार मानकर वर्गीकृत किया गया है, जिसे सारणी 2- सा-3 में दर्शाया गया है ।

जियो-स्पेशियल डाटा (मार्ग)

सारणी सारणी 2- सा-3

S.No

CODE

CLASS

SUB-CLASS

1

2

3

4

01-01

National Highway 01-02

StateHighway

01-03

Major District Road 01-06

Bypass

01-08

1

Service road

Road

01-09

MajorCity Road

01-10

Minor City Road

01-11

OtherPublic Road 01-12

Other Private Road 01-15

Villageroad

2.3.1.2 भूमि उपयोग/ भूमि आच्छादन

राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र (एन.आर.एस.सी. ) हैदराबाद से प्राप्त उच्च आवर्धन उपग्रह चित्रों पर आधारित बिल्डिंग फुटप्रिंट के उपयोग को आधार मानकर, नरसिंहपुर भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

2759

निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र स्थल सत्यापन के उपरांत तैयार किया गया । भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करते समय अमृत योजना में दिए गये वर्गीकरण प्रणाली को अंगीकृत किया गया । अमृत योजना के अंतर्गत नगरीय भूमि उपयोग वर्गीकरण प्रणाली सारणी 2- सा-4 में दर्शायी गई है ।

जियो- स्पेशियल डाटा (बिल्डिंग फुटप्रिंट)

S.No CODE

CLASS

1

2

3

06-04

1

Residential 06-05

06-06

07-01

07-02

07-03

07-04

07-05

07-06

2

Commercial

07-07

07-08

07-09

07-11

07-13

07-14

08-01

3

Industries 08-08

08-11

09-01

09-02

09-03

09-04

Mixed 09-06

09-07

09-10

10-01

5

10-02

Educational

10-03

सारणी 2- सा-4

SUB -CLASS

4

House

Group of Houses

Apartment

Retail

Wholesale

General Business

Hotel/ Lodge/ Restaurant

Shopping Centre / Mall

Multiplex / Cinema

Function Hall / Marriage Garden

Warehouse

Storage Godown

Petrol Pump / LPG filling station

Hostel

Market(Daily & Weekly) / Mandi

Manufacturing

Agro Based & Food Processing

Other Industries

Residential & Commercial

Residential & Household Industry

Residential & Educational

Residential & Health Services

Commercial& Health Services

Commercial & Educational

Residential & Commercial & Health

Services

School

College

University 2760

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[भाग 1

S.No CODE

CLASS

SUB-CLASS

1

2

3

4

10-04

Vocational Institute

10-05

Anganwari

10-06

Training Institute

11-01

Government Hospital

11-02

PrivateHospital

11-03

6

Health Services

Diagnostic Centre

11-04

Clinic/Dispensary

11-05

NursingHome

11-06

Primary/Community Health Centre 12-01

Central Govt.

7

Central Government Office

12-02

Property

Central Government Quarter 13-01

State Govt .

8

State Government Office

13-02

Property

State Government Quarter

9

14-01

Railway

Railway Property

15-01

PrivateOffice

15-02

Banks

15-05

PoliceStation

15-06

Cantonment/Battalion

15-07

Jail

15-08

Public& Semi- Crematorium Burial Ground /Grave Yard 10

15-10

CommunityHall

public

15-11

Dharmashala

15-18

LPG/CNG Gas Booking Office 15-25

Public/Community Toilet

15-26

Social Welfare Centre

15-28

OldAgeHome

15-31

ATM

16-01

Temple

16-02

Mosque

16-03

11

Idgah

Religious

16-04

Church

16-05

Gurudwara

16-09

Aashram /Math/Bhojanshala

17-01

Garden

17-02

Park

12

Recreational

17-03

PlayGround

17-06

Gymnasium भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

S.No

CLASS

CODE

1

2

3

17-08

17-15

18-01-01

18-01-02

13

Public Utilities

18-04-01

18-04-02

Communication 14

20-04

24-01

24-02

15

24-03

Transportation

24-10

Traffic related 16

25-04

17

26-02

Rural

2102

18

Heritage

33-09

33-10

19

33-11

Others

33-13

33-14

2761

SUB - CLASS

4

Stadium

Amusement/Theme Park

Water Treatment Plant

Water Pumping Station

Electric Power Plant

Electric Sub-Station

Satellite & Telecommunication

Centre

BusStand /Terminus

Railway Station

Railway Yard

Truck Terminus

Multi - level Parking

House

Fort

Farm house

Dairy farm

Poultry farm

Slaughter House

Dairy booth 2762

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

NARSINGPUR

[भाग 1

A

PlanningArea

Narsingpur

Km

0.2

Communication

Recreational

Commercial Educational

Residential

Industrial

Waterbody

Religious

Central/StateGovt.Property

Mixed

Public&Semi-public

HealthServices

2.2BUILDINGFOOTPRINT

Legend

Landuse&UrbanSurveyDivision VillageBoundary

Road

Source:BuildingFootprintGeospatialData-AMRUT, SurveybyMPCST&T&CP

RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale DistrictNarsing

Kandel

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Narsinghour 2763

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

2.3.1.3 ग्राम /वार्ड सीमा

भू-अभिलेख एवं बंदोबस्त विभाग द्वारा प्रदेश के भू-अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है । भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त विभाग से प्राप्त डिजिटल खसरा मानचित्रों का उपयोग कर ग्राम सीमा मानचित्र तैयार किया गया । भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग कर ग्राम मानचित्रों से निवेश क्षेत्र की सीमा निर्धारित की गई । नगर पालिका से प्राप्त वार्ड मानचित्रों के आधार पर नगर पालिका परिषद् सीमा का वार्ड मानचित्र तैयार किया गया । अन्य सीमाओं हेतु भारतीय सर्वेक्षण विभाग के 1 : 50000 तथा 1 :25000 मापमान पर तैयार टोपोशीट का उपयोग किया गया । उक्त मानचित्र का उपयोग एकीकृत वार्ड आधारित विभिन्न जानकारी तैयार करने में किया गया है । जनसंख्या के आँकड़े जो भारत की जनगणना 2011 से प्राप्त किए गए, उनका ग्राम मानचित्रों से संबंध स्थापित किया गया ।

थीमेटिक मानचित्र भौगोलिक सूचना प्रणाली के अंतर्गत् उपग्रह चित्रों के विश्लेषण के आधार पर सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग ) का उपयोग कर डिजीटाईज कर नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र के साथ समन्वित किए गए हैं । क्षेत्र के सांख्यिकी आँकड़े भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से ही ज्ञात किये गए हैं । अमृत योजना के अंतर्गत विभिन्न सीमाओं की वर्गीकरण प्रणाली सारणी 2- सा -5 में दर्शायी गई है ।

सीमाओं का वर्गीकरण

सारणी 2-सा-5

SUB - CLASS

CODE

CLASS

S.No.

4

1

2

3

37-05

1.

VillageBoundary

Administrative

Boundaries

38-01

Planning Area Boundary

Planning

Boundaries

2.

37-05

Narsinghpur Municipal Boundary

Municipal

Boundaries

2.3.1.4 ढलान

भारतीय सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त टोपोशीट के आधार पर एवं मेप आई.टी. (Madhya Pradesh Agency for Promotion of Information Technology) से प्राप्त Carto - DEM (Cartosat- 1 derived Digital Elevation Model ) के आधार पर ढलान मानचित्र तैयार किया गया । ढलान के निर्धारण हेतु ग्रिड पद्धति एवं निम्नलिखित समीकरण इसका आधार है ।

ढलान का प्रतिशत = (ऊँचाई में अंतर / दूरी में अंतर ) X 100 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2764

निवेश क्षेत्र में प्राकृतिक संरचना के अन्तर्गत ढलान के विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने में महत्वपूर्ण है । ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत क्षेत्रफल सारणी 2- सा-6 में दिया गया है ।

ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत क्षेत्रफल

क्र.

ढलान (प्रतिशत)

2 1

1.

<1

1-3 2.

3-5 3.

5-10 4.

5.

10-15

>15 6.

योग

स्त्रोतः- भारतीय भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण सारणी 2-सा-6

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

3

2167.67

960.83

269.37

164.82

15.43

1.39

3579.51

2.3.1.5 मृदा

संपूर्ण जिले के मिट्टी के प्रकार का मानचित्र, भारत की मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण विभाग Soil & Land Use Survey of India (SLUSI ) , जो मृदा के सर्वेक्षण का कार्य करती है, से प्राप्त जानकारी पर आधारित हैं । उक्त मानचित्र तैयार करने में सुदूर संवेदन प्रणाली एवं मृदा प्रोफाईल के विश्लेषण के आधार पर मिट्टी की जो उपयोगिता निर्धारित करती है, का उपयोग किया है, मृदा के विभिन्न घटकों के आधार पर भूमि का कटाव मानचित्र, मिट्टी की बनावट का मानचित्र तथा मिट्टी की गहराई का मानचित्र तैयार किया गया ।

नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र में मिट्टी की जानकारी एम.पी.आर.एस.ए.सी. भोपाल (स्त्रोत- एन.बी.एस.एस. एवं एल.यू.पी.) के आधार पर अध्ययन कर, प्रत्येक प्रकार की मिट्टी को विभाजित किया गया है । इससे मिट्टी की संरचना संबंधी मानचित्र तैयार किया गया है ।

2765

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

PlanningArea

Narsingpur

Km

2.5

NARSINGPUR

2

FineLoamy

Waterbody

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

NationalHighway

BuiltupArea

Road

Fine

2.3SOILTEXTURE

Legend

SollTexture

0.511.5

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Source:DistrictResourceMap2001,&LimitedFieldSurvey

DistrictNarsingpur

MISTE

ToJabalpur

NM-44 ToJabalpur

ToSakal

To Chhindwara

ToUmaria

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

NH-44

ToSagar

ToItarsi भाग 1 2766

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

PlanningArea

Narsingpur

Km

2.5

2

Waterbody

PlanningAreaBoundary

Contour(280m-310m)

RailwayLine

NationalHighway

Road

NARSINGPUR 2.4CONTOUR

1.5

Legend

Source:SruveyofIndiaToposheetandCartoDEM

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

0.5

DistrictNarsingpur

0

NA

ToJabalpur

ToJabalpur

NH

ToSakal

To Chhindwara

ToUmaria

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToSagar

Nais ToItarsi 2767

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

Low

High

NARSINGPUR

2.6SLOPE

A

PlanningArea

Narsangour

Km

3

2.5

2

Waterbody

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

NationalHighway

10-15

5-10

3-5 1-3

<1

>15

Legend

Slope(Percent)

200

علمه

ToSakal

ToUmaria Road

Source:CartoDEM,MAPIT

1.5

Landuse&UrbanSurveyDivision

Narsingpur

RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

0.5

District-Narsingpur

ToJabalpur

ToJabalpur

-ToChhindwara

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToSagar

ToItarsi 2768

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1

PlanningArea

Narsangpur

NARSINGPUR

Waterbody

PlanningAreaBoundary

NationalHighway

RailwayLine

Road BuiltupArea

Sandandsiltysand,sand, gravelandconglomerate

2.6LITHOLOGY

1.5 2 2.5

Narsingpur

Legend Lithology

0.5

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Source:DistrictResourceMap2001,&LimitedFieldSurvey

DistrictNarsingpur

2287307

ToJabalpur

ToJabalpur

NH-33

ToSakal

ToChhindwara

ToUmaria

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToSagar

ToItarai भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

2769

PlanningArea

Narsingpur

2.53

NARSINGPUR

Waterbody

Excellent

2

NationalHighway

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

BuiltupArea

Road

VeryGood

1.5

Narsingpur

GroundwaterProspects

Landuse&UrbanSurveyDivision Legend

2.7GROUNDWATERPROSPECTS

Source:ResourceSat-2,LISS-IV&integrationofLithology. GeomorphologyandHydrologyLayers

0.5

RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale DistrictNarsingpur

ToJabalpur

ToJabalpur

ToSakal

-To Chhindwara

ToUmaria

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToSagar

ToItarai

sakn 2770

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[भाग 1

मृदा विश्लेषण

क्र.

मिट्टी की संरचना

2 1

1

Fine

2

FineLoamy 3

Builtup 4

Waterbody

Total

सारणी 2-सा-7

क्षेत्रफल (हे.में) क्षेत्रफल (प्रतिशत)

4

3

1222.19

34.14

1626.57

45.45

18.05

646.25

2.36

84.50

100

3579.51

2.3.1.6 बाढ़ आपदा

इस जानकारी हेतु ढलान, जलाशय मानचित्र, प्राप्त आँकड़ों तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग कर संभावित बाढ़ क्षेत्रों का अध्ययन किया गया है ।

2.3.1.7 जलाशय

वर्ल्ड व्यू- ॥ (World View -II ) उच्च आवर्धन उपग्रह चित्र एवं अमृत योजना की वर्गीकरण प्रणाली को आधार मानकर सागर नगर में स्थित जलाशयों का मानचित्र तैयार किया गया है । अमृत योजना के अंतर्गत जलाशयों की वर्गीकरण प्रणाली सारणी 2- सा-8 में दर्शायी गई है ।

जलाशयों का वर्गीकरण

S.No

CODE

सारणी 2-सा-8

SUB- CLASS

CLASS

1

2

3

05-02

05-03

1

4

Stream

Canal

WaterBodies

05-04

05-05

05-06

Drain

Ponds

Lake

2.3.1.8 भूकम्प आपदा परिक्षेत्र

भूगर्भीय स्थिति के फ्रेक्चर्स एवं फॉल्टस् ( Fractures and Faults) , मिट्टी की जानकारी, ढलान की जानकारी एवं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया , राष्ट्रीय भू- भौतिकीय अनुसंधान संस्थान ( National Geophysical Research Institute) के आँकड़ों के आधार पर भूकम्प आपदा परिक्षेत्रों का मानचित्र तैयार किया गया ।

2771

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

Legend

MADHYAPRADESH

Waterbodies

NationalHighway

Forest

DistrictBoundary

ZONE-IIIModerateDamageRisk Zone(MSKVII)

RailLine

ZONE-IILowDamageRiskZone (MSKVIORLess)

2.8EARTHQUAKEZONES

EarthquakeZones

Source:SeismotectonicAtlasofIndia,GSI.GOI

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale India

0306090120150180210240 Km

Odisha

Chhattisgarh

UttarPradesh

Narsirsinghpur

πώσε

Maharashtra

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

πτώσε

Rajasthan

Gujarat

SOLLIC मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

2772

[भाग 1

2.3.1.9 भूमि मूल्य

मध्यप्रदेश रजिस्ट्रेशन एवं स्टाम्प विभाग से निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत नगरीय निकाय क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वार्डों के अन्तर्गत भूमि मूल्य की जानकारी एकत्रित की गई एवं मूल्य के संदर्भ में वर्गीकृत जानकारी का मानचित्र तैयार किया है ।

2.3.1.10 भू-आकृति विज्ञान (जिओमॉर्फोलॉजी) उपखण्ड

नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र को भू-आकृति की दृष्टि से बारह भागों में विभाजित किया गया है । क्षेत्र का अधिकांश भाग भू-आकृति की दृष्टि से पेडीप्लेन क्षेत्र में आता है । यह जानकारी सारणी 2- सा-9 में दर्शायी गयी है ।

भू-आकृति विज्ञान उपखण्ड एवं क्षेत्रफल

जिओमॉर्कोलॉजी क्र.

1

2

1.

Fluori - Flood Plain

2.

Older Flood Plain

3.

Builtup

4.

Waterbody

Total

सारणी 2- सा-9

क्षेत्रफल (प्रतिशत) क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

4

3

46.15

1651.77

1196.99

33.44

18.05

646.25

2.36

84.50

100

3579.51 2773

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

Low

High

NARSINGPUR

15000-20000

PlanningArea

Narsingpur

Km

ε

2.5

Waterbody

MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

NationalHighway

<5000

>25000

2.9LANDVALUES

Legend

WardwiseLandValueRangeinINR (PerSqureMeter)

ToSakal

ToUmaria VillageBoundary

Road

1.5

0.5

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Source:DepartmentofRegistration&Stamp,Govt.ofM.P.(2022)

DistrictNarsingpur

220

2220

Jabalpur

ToJabalpur

ToChhindwara

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToSagar

ToItarsi भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

2774

A

PlanningArea

Narsingpur

Km

NARSINGPUR

22.5

Waterbody

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

NationalHighway

BuiltupArea

OlderFloodPlain

Fluori-FloodPlain

Road

Geomorphology

A Landuse&UrbanSurveyDivision 2.10GEOMORPHOLOGY

Legend

Source:ResourceSat-2,LISS-IV&IntegrationofLithology. GeomorphologyandHydrologyLayers.

RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

District-Narsingpur

00.511.5

TRIVE

ToJabalpur

ToJabalpur

NH-44

w

ToSakal

ToChhindwara

ToUmaria

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToSagar

ToMarsi

watt 2775

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1]

NARSINGPUR

Afforestation PlanningArea

Narsingpur

Km

3

2.5

A

2

Waterbody

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

NationalHighway

Road

60 45 30 15

2.11WATERBODYBUFFER

WaterbodyBuffer(DistanceinMeters)

Legend

Landuse&UrbanSurveyDivision

Narsingpur

Source:Worldview-IISatellitedata

0.511.5

RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale District-Narsingpur

0

ToJabalpur

ToJabalpur

NH-44

ToSakal

ToUmaria

01-44

ToSagar

ToItarsi

NO To Chhindwara

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal [भाग 1 2776

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2.3.1.11 जल स्त्रोत बफर

नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र में जलाशय के रूप में मुख्यतः तालाब एवं नाला सम्मिलित किये गये हैं , जिसका कुल क्षेत्रफल 84.50 हेक्टेयर है । नरसिंहपुर में नरसिंह तालाब एवं सिंगरी नदी जैसे मुख्य जलाशय स्थित है । जल स्त्रोत बफर की जानकारी सारणी 2- सा-10 में दर्शायी गई है ।

जल स्त्रोत बफर क्षेत्रफल

सारणी 2-सा-10

क्र.

बफर (मीटर में)

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

1

2

3

1 .

84.50

WaterBody

2.

149.20

15m

3.

30m

145.64

4.

45m

142.69

5.

60m

138.75

3579.51

कुल निवेश क्षेत्र

2.4 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता

नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में यह निर्धारित करना है कि किस भूमि का विकास किया जाए एवं किस प्रकार किया जाए । इस कारण भूमि उपयोग उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में प्राकृतिक विशेषताएँ, नैसर्गिक अवरोध, एवं सामाजिक तथा आर्थिक समानताएँ महत्वपूर्ण हैं । मूलतः इस प्रक्रिया में भूमि की धारण क्षमता के अंतर्गत भूमि उपयोग उपयुक्तता एवं स्थानीय भूमि का मूल्य सम्मिलित है । भूमि उपयुक्तता का निर्धारण भूमि की प्राकृतिक एवं नैसर्गिक क्षमता पर निर्भर है । भूमि का मूल्य मुख्यतः तीन आधार पर निर्भर होता है:-

1. भूमि का बाज़ार मूल्य जो पूर्ण विक्रय के आधार पर होता है ।

2. प्राकृतिक संरचना का गुणात्मक मूल्यांकन ।

3. संस्पर्शी क्षेत्र का भूमि मूल्य ।

भूमि मूल्य एवं भूमि उपयुक्तता के संयुक्त मानचित्र के आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक मूल्य के संदर्भ में वैकल्पिक विकास योजना प्रस्ताव तैयार किए जा सकते हैं । निवेश क्षेत्र में नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का निर्धारण महत्वपूर्ण है एवं इसी आधार पर विकास योजना प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं । भूमि की उपयुक्तता न सिर्फ प्राकृतिक विशेषता पर निर्भर है, अपितु इसका आर्थिक पहलू भी महत्वपूर्ण है । उक्त दोनों मापदण्डों का परिणाम उपयुक्तता श्रेणी का निर्धारण करता है , एवं भूमि का विस्तृत वर्गीकरण विभिन्न 2777

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

विकास हेतु करना संभव होता है । इसके अतिरिक्त भूमि उपयोग उपयुक्तता निर्धारण हेतु भूमि की वर्तमान स्थिति जैसे भूमि पर दबाव का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है । यदि भूमि पर आर्थिक दबाव रहा, उस दशा में उक्त भूमि जो उपयुक्तता के आधार पर विकास हेतु ग्राह्य नहीं है , का भी विकास होगा । यह स्पष्ट है कि मापदण्डों की श्रेणियाँ अधिक होंगी तो बाज़ार के संदर्भ से उपयुक्तता प्रभावित होगी । अतः उपरोक्त संदर्भ में उपयोगिता विश्लेषण प्रक्रिया जो इस अध्याय में उल्लेखित है, को वरीयता के आधार पर नगरीय भूमि उपयोग हेतु निर्धारित करने की दृष्टि से देखा गया है ।

इस अध्ययन में बहु प्रणाली आधारित अध्ययन (स्थल सर्वेक्षण , स्थल की वास्तविकता, पुराने मानचित्र एवं सुदूर संवेदन इमेजरी) किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप भूमि उपयुक्तता विश्लेषण संभव हुआ । नरसिंहपुर नगर के संदर्भ में एकीकृत भूमि उपयुक्तता विश्लेषण (Composite Land Suitability Analysis ) अपनाई गई । इस प्रकार के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कौन सी भूमि विकास / भवन निर्माण हेतु उपयुक्त है एवं किस भूमि विकास हेतु प्रतिबंधित / संरक्षित रखा जाना चाहिए । भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित श्रेणी घटकों पर विचार किया गया है ।

1. वर्तमान भूमि उपयोग

2. मिट्टी का प्रकार

ढलान का प्रतिशत

3.

4. बाढ़ आपदा

जलाशय

5 .

मार्ग संरचना

6.

जियोमॉर्फोलॉजी

7.

8. भूमि का मूल्य (वार्ड अनुसार)

उपरोक्त घटकों के मूल्यांकन के माध्यम से नगर विकास हेतु भूमि के संदर्भ में उपयोग सीमा निर्धारित होती है । सीमा की अवधारणा भूमि के गुणात्मक मूल्यांकन से है । उदाहरण स्वरूप यदि ढलान अधिक है तो यह स्पष्ट है कि अधिक ढलान वाले क्षेत्र को विकसित करने हेतु व्यापक स्त्रोत (वित्तीय एवं जनशक्ति) आवश्यक होंगे । अतः उक्त भूमि समतल भूमि से कम उपयोगी होगी । उक्त अवधारणा सभी घटकों के संदर्भ में प्रभावी है ।

उपरोक्त सभी घटकों के प्राकृतिक विचारणीय बिन्दुओं को नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि के विश्लेषण तथा पर्यावरण के विश्लेषण में शामिल किया है । इन घटकों के विश्लेषण की जानकारी का भौगोलिक सूचना प्रणाली से समन्वय कर संकेतक प्राप्त किए गए हैं ।

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

2778

PlanningArea

Narsingpur

2.5 3 Km

NARSINGPUR

2

Waterbody

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

NationalHighway

Road

500

200 100

2.12ROADBUFFER

Landuse&UrbanSurveyDivision

Narsingpur

Source:Worldview-IISatellitedata

11.5

Legend

RoadBuffer(DistanceInMeters)

0.5

RemoteSensingApplicationCentre,MPCST.Bhopal

Scale District-Narsingpur

0

20

ToJabalpur

ToJabalpur

ToSakal

ToChhindwara

ToUmaria

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToSagar

ToItarsi- 2779

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

2.4.1 नगरीय भूमि उपयुक्तता विकल्प

निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्व भूमि / नगरीय भूमि उपयुक्तता के घटकों के विश्लेषण के आधार पर विकल्प प्रस्तावित किए गए हैं । इन विकल्पों में प्रत्येक घटक का क्रम दूसरे घटक के परस्पर संबंधों पर निर्धारित किया गया है । भूमि उपयुक्तता के विकल्पों का वर्णन सारणी 2- सा-11 में दिया गया है ।

Weighted Index For Composite Land Suitability

सारणी 2- सा-11

Weighted Index for Composite Land Suitability [Model -1 ]

(Equal Weightage to All Layers )

THEME

S.NO.

THEME WEIGHT

LANDUSE

14 1

2

14

GEOMORPHOLOGY

1

2

12

GROUND WATER

1

PROSPECTS

2

12 1

SOIL

2

12 1

ROAD BUFFER

2

3

4

12 1

WATER BODIES BUFFER

2

3

4

5

12

SLOPE

1

2

3

4

5

6

12

LAND VALUE

1

2

3

4

5

6

CLASS

CLASS WEIGHT

9 Agriculture

7 Wasteland

9 OldFlood Plain

4 Flood Plain

4

Excellent

9

VeryGood

9 Fine

6

FineLoamy

9 100m

8 200m

7 500m

5 >500m

2 15m

3 30m

5 45m

7 60m

9 >60m

9 <1

7 1-3

5 3-5

3 5-10

2 10-15

1 >15

9 <5000

8

7

6 15000-20000

5

4 >25000 2780

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

Weighted Index for Composite Land Suitability [Model -2]

(Land use, Road Buffer and Water body Buffer given more Weightage)

S.NO.

THEME

THEME WEIGHT

1

LANDUSE

20

2

1

8 GEOMORPHOLOGY

2

1

GROUND WATER

8

2

PROSPECTS

1

SOIL

8

2

1

ROAD BUFFER

20

2

3

4

1

WATER BODIES BUFFER

2

20

3

4

5

1

SLOPE

2

8

3

4

5

6

1

8

LAND VALUE

2

3

4

5

6

CLASS

CLASS WEIGHT

9

Agriculture

7 Wasteland

9 OldFlood Plain

4 Flood Plain

4 Excellent

9

VeryGood

9 Fine

6

FineLoamy

100m

9

200m

8

7 500m

5 >500m

2 15m

30m

3

45m

5

7 60m

>60m

9

9 <1

1-3

7

3-5

5

5-10

3

10-15

2

>15

1

<5000

9

8

7

15000-20000

6

5

4 >25000 2781

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

Weighted Index for Composite Land Suitability [Model -3 ] (Landuse, Road Buffer and Water body Buffer , Slope given more Weightage)

THEME

S.NO.

THEME WEIGHT

20

LANDUSE

1

2

5 1

GEOMORPHOLOGY

2

5 1

GROUND WATER PROSPECTS

2

5

SOIL

1

2

20

ROAD BUFFER

1

2

3

4

20 WATER BODIES BUFFER

1

2

3

4

5

20

SLOPE

1

2

3

4

5

6

5

LAND VALUE

1

2

3

4

5

6

स्त्रोतः- भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण CLASS

CLASS WEIGHT

9

Agriculture

7

Wasteland

9

Old Flood Plain

4

Flood Plain

4

Excellent

9

VeryGood

9

Fine

6

FineLoamy

9

100m

8

200m

7

500m

5

>500m

2

15m

3

30m

5

45m

7

60m

9

>60m

9

<1

7

1-3

5

3-5

3 5-10

2 10-15

1 >15

9 <5000

8

7

6 15000-20000

5

4 >25000

टीपः भूमि उपयोग , जियोमॉर्फोलॉजी एवं जलाशय बफ को मूल्यांकन वरीयता प्रदान की गई है ।

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2782

A

PlanningArea

Narsingpur

NARSINGPUR

ModeratelySuitable

Waterbody

Source:DatabaseLayers

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

NationalHighway

BuiltupArea

HighlySuitable

Road

LessSuitable

NotSuitable

1.522.5

singpur

Legend

2.13UrbanLandSultability(Model-1)

(EqualWeightagetoAllLayers)

0.5

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

DistrictNarsingpur

NA

ToJabalpur

ToJabalpur

ToSakal

ToChhindwara

ToUmaria

νιώσεστο

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToSagar

ToItaral- 2783

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

NARSINGPUR

PlanningArea

Narsingpur

Km

2.5

2

Waterbody

ModeratelySuitable

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

NationalHighway

BuiltupArea

Road

HighlySuitable

LessSuitable

NotSuitable

Legend

2.14UrbanLandSuitability(Model-2)

(Landuse,Geomorphologyand WaterbodyBuffergivenmoreWeightage)

Source:DatabaseLayers

1,5

1

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

District-Narsingpur

00.5

225432

22

ToJabalpur

ToJabalpur

1914308

ToSakal

ToUmaria

ToSagar

Itarsi ToChhindwara

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

WICE 2784

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

NARSINGPUR

[भाग 1

PlanningArea

Narsingpur

Km

2.53

2

Waterbody

ModeratelySuitable

PlanningAreaBoundary

NationalHighway

RailwayLine

BuiltupArea

Road

HighlySuitable

LessSuitable

NotSuitable

Legend

2.15UrbanLandSuitability(Model-3)

(Landuse,Slope,TransportBufferand WaterbodyBuffergivenmoreWeightage)

Source:DatabaseLayers

Landuse&UrbanSurveyDivision

Nartingpur

RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal 0.511.5

DistrictNarsingpur

NABL

ToJabalpur

ToJabalpur

791430

N-23

ToSakal

ToUmaria ToChhindwara

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToSagar

ToItarsi NA 2785

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

घटकों को नगरीय उपयुक्तता के आधार पर मूल्यांकन के बाद श्रेणी प्रदान की गई, जो 8 मानचित्रों का एकीकरण परिणाम है । इन मानचित्रों के संयुक्त परिणाम के कारण कई स्लिवर पॉलीगॉन निर्मित हुए । उक्त पॉलीगॉन को संस्पर्शी पॉलीगॉन में विसर्जित किया गया, जिसका आधार स्थल संदर्भित स्थिति एवं न्यूनतम मानचित्र खंड ( Minimum Mappable Unit) है । एकजाई आकृति में संयुक्त भूमि उपयुक्तता श्रेणी है एवं प्रत्येक श्रेणी में सभी घटकों के चरित्र विद्यमान हैं, जो भूमि उपयुक्तता हेतु आवश्यक है । प्रत्येक श्रेणी की मूल्यांकन वरीयता उक्त घटक के महत्व के आधार पर एवं एक दूसरे से तुलना के आधार पर की गई है ।

संयुक्त उपयोगिता संकेतक (Composite Suitability Index) की गणना 8 घटकों के मूल्यांकन को उनकी श्रेणी से गुणा कर प्राप्त किया गया । सी.एस.आय. को 4 श्रेणी में विभाजित किया गया । इस प्रक्रिया में प्रत्येक श्रेणी इस बात का सूचक है कि सक्षमता की सीमा प्रत्येक वर्ग के संदर्भ में कितनी है, अर्थात् न्यूनतम, अधिकतम सी.एस.आय. का औसत एवं स्तरीय डेविएशन (Standard Deviation ) का उपयोग वर्गीकरण हेतु किया गया है ।

सी.एस.आय. मूल्यांकन का अधिक होना नगरीय विकास हेतु उच्च वरीयता का द्योतक होगा । कम सी.एस.आय. मूल्यांकन का संदर्भ नगर विकास हेतु कम मूल्यांकन परंतु संरक्षण हेतु उच्च वरीयता से है ।

Land Suitability Area

सारणी 2-सा-12

[Model-1]

Percentage

Area (Ha.)

Suitability Class

3

2

1

38.42

1375.48

Highly Suitable

41.53

1486.44

Moderately Suitable

17.23

616.78

Less Suitable

2.82

100.82

NotSuitable

100

3579.51

TOTAL

[Model-2]

Percentage

Area (Ha .)

Suitability Class

3

2

1

50.55

1809.21

Highly Suitable

29.09

1041.44

Moderately Suitable

17.96

642.97

Less Suitable

2.40

85.89

NotSuitable

100

3579.51

TOTAL 2786

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[भाग 1

[Model- 3 ]

Percentage Area (Ha. )

Suitability Class

1

Highly Suitable

Moderately Suitable

Less Suitable

NotSuitable

TOTAL

3

2

48.52

1736.68

40.09

1434.93

9.87

353.50

1.52

54.40

100

3579.51

नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता हेतु Model - 1 , Model - 2 एवं Model - 3 तैयार किए गए , जिन्हें सारणी 2 - सा -14 में दर्शाया गया है । निवेश क्षेत्रांतर्गत [ Model -2 ] में लगभग 1809.21 हेक्टेयर भूमि Highly Suitable प्राप्त हुई । अतः [ Model - 2 ] का चयन अंतिम रूप से नरसिंहपुर विकास योजना तैयार करने हेतु किया गया है ।

2.5 भूमि उपयोग का आवंटन

नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि का चयन करने के पश्चात भूमि उपयोग क्षेत्र का निर्धारण भारत सरकार के शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय द्वारा प्रसारित Urban and Regional Plan Formulation and Implementation ( URDPFI ) गाईड लाईन एवं राज्य के विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखकर किया गया ।

इस अध्याय में सुदूर संवेदन प्रणाली एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली के उद्देश्य एवं इसमें अंगीकृत कार्यप्रणाली विस्तार से प्रस्तुत है । पारंपरिक पद्धति से किये गये सर्वेक्षण कार्य की तुलना में उपरोक्त कार्य प्रणाली अधिक उपयोगी एवं प्रभावी है । इसके अंतर्गत् उपग्रह से प्राप्त चित्रों की व्याख्या करने के पश्चात भूमि उपयोग मानचित्र वस्तु स्थिति के अनुरूप तैयार करना एवं पर्यावरण के घटकों का अध्ययन एवं विश्लेषण संभव है । इसी कार्यप्रणाली के आधार पर नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र का विश्लेषण तथा विकास हेतु भूमि चयन के वैकल्पिक प्रस्ताव का चयन कर प्रस्तावित विकास की दिशा निर्धारित की गई , जो विभिन्न घटकों के विश्लेषण के आधार पर है ।

2787

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

अध्याय-3 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु अध्ययन एवं विश्लेषण

3.1 विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन

नरसिंहपुर विकास योजना 2021 में 1.00 लाख अनुमानित जनसंख्या को समाहित करने हेतु विभिन्न उपयोगों के अंतर्गत 387.10 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित किया गया था जिसमे से वर्ष 2022 के वर्तमान भूमि उपयोग सर्वेक्षण के अनुसार 136.20 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित हुआ है । विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन का भूमि उपयोग अनुसार विवरण सारणी 3 - सा-1 में दिया गया ।

3.1.1 विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन

सारणी 3-सा-1

प्रस्तावित क्षेत्र 2021

(हेक्टेयर में)

विकसित क्षेत्रफल 2022 (हेक्टेयर में)

क्र.

भूमि उपयोग

क्षेत्र

प्रतिशत

क्षेत्र प्रतिशत

विकास के लिए उपलब्ध भूमि (3-6)

प्रस्ता. भूमि

उपयोगिता

दर

1

2

3

4

5

6

7

8

1

172

आवासीय

44.43

4.11

108.22 79.46

63.78

2

26.5

वाणिज्यिक

6.84

0.40

5.7

4.19

20.8

3 औद्योगिक

28

7.25

0.45

1.88

1.38

26.12

4

23.7

6.14

0.80

9.47

6.95

14.23 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

5

28.6

0.40

7.38

0.73

0.54

27.87 सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं

6

36

9.29

आमोद- प्रमोद

0.40

7.86

5.77

28.14

7

72.3

18.67

1.80

2.34

1.72

69.96 यातायात एवं परिवहन

387.10 100.00

योग

8.36

136.20

100

250.9

स्त्रोतः- नगर तथा ग्राम निवेश एवं जी.आई.एस सर्वेक्षण

* नरसिंहपुर विकास योजना 2021 के अध्याय 4 की सारणी क्रमांक 4 - सा-3 भूमि उपयोग एवं भू-आवंटन (2021 ) के अनुसार क्रियान्वयन का मूल्यांकन ।

2788

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[भाग 1

3.1.2 विकास योजना 2021 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन (मानचित्र अनुसार)

सारणी 3-सा- 2

प्रस्तावित क्षेत्र 2021

(हेक्टेयर में)

विकसित क्षेत्रफल 2022 (हेक्टेयर में)

भूमि उपयोग

क्र.

क्षेत्र

प्रतिशत

क्षेत्र प्रतिशत

विकास के लिए उपलब्ध भूमि (3-6)

भूमि उपयोगिता दर

1

2

3

4

5

6

7

9

1 आवासीय

292.69

60.75

2.93

108.22 79.46 184.47

2 वाणिज्यिक

14.55

3.02

0.15

5.7

4.19

8.85

3 औद्योगिक

27.87

5.78

0.28

1.88

1.38

25.99

4

24.57

5.10

0.25

9.47

6.95

15.1 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

5

12.17

2.53

0.12

0.73

0.54

11.44 सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं

6 आमोद-प्रमोद 37.66

7.82

0.38

7.86

5.77

29.8

7

72.3

15.0

0.38

2.34

1.72

69.96 यातायात एवं परिवहन

योग

481.81

100

136.20

100

4.49

345.61

स्त्रोतः- नगर तथा ग्राम निवेश एवं जी.आई.एस सर्वेक्षण

टीप:- नरसिंहपुर विकास योजना 2021 के अध्याय 4 की सारणी क्रमांक 4 - सा-3 भूमि उपयोग एवं भूमि आवंटन 2021 एवं विकास योजना 2021 (मानचित्र) दोनों के प्रस्तावित क्षेत्रों में भिन्नताएं मिलती हैं लेकिन विकास योजना का मानचित्र ही विकास योजना क्रियान्वयन का मुख्य आधार होता है, इस कारण से विकास योजना 2021 के प्रस्तावित मानचित्र के क्षेत्रों को आधार मानते हुए क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया गया है ।

2789

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

M

PlanningAren

Km

3

2.5

स्थानक

वाणिज्यिक औद्योगिक

स्टेडियम

सार्वजनिकएवंअर्थसार्वजनिक

परिवहन

आवासीय

सामान्यउद्योग

जलाशय

सामान्य

उद्यान

आमोदप्रमोद

सार्वजनिकसेवाएंएवं सुविधाएं

सामान्यआवासीय

सीमाएं

निवेशक्षेत्र

मगरपालिका

रेल्वेस्टेशन

कृषिभूमि

नार्ग रेल्वेलाईन

2

NARSINGPUR

Legend

1.5

3.1EXISTINGLANDUSE

1

TRANSPORTATION

RECREATIONAL

WATERBODIES

AGRICULTURE

COMMERCIAL

BOUNDARIES

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal RESIDENTIAL

INDUSTRIAL

FACILITIES

Source:WorldView-11,2020SatelliteData&GroundVerification

---

MUNICIPAL

PLANNINGAREA

GENERAL GENERALINDUSTRIES

GENERALRESIDENTIAL

STADIUM

PUBLIC&SEMIPUBLIC

RARWAYLUINE

PUBLICUTILITIES&

RAILWAYSTATION

VILLAGE

BRIDGE

ROADS

MANDI

MIXED

PARK

BUSSTAND

District-Narsingpur

Scale 00.5

23-01-2023

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal 2790

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[भाग 1

विभिन्न भूमि उपयोग के अंतर्गत क्रियान्वयन स्थिति निम्नानुसार है : -

आवासीय

नरसिंहपुर विकास योजना 2021 में आवासीय क्षेत्र के अंतर्गत 292.69 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी, जिसमें से 108.22 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है ।

वाणिज्यिक

नरसिंहपुर विकास योजना 2021 में वाणिज्यिक क्षेत्र के अंतर्गत 14.55 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी, जिसमें से 5.7 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है ।

वाणिज्यिक विकास

सारणी 3-सा-3

क्र.

विवरण/प्रकार

क्रियान्वयन स्थिति वर्ष 2022

विकास योजना 2021 के

अनुसार प्रस्तावित स्थल

4

3

1

2

क्रियान्वित नहीं 1.

निवेश इकाई क्रमांक-2

यातायात नगर / मैकेनिक नगर

* क्रियान्वित नहीं साप्ताहिक बाजार

2.

निवेश इकाई क्रमांक-1

स्त्रोतः- नगर तथा ग्राम निवेश / जी.आई.एस. सर्वेक्षण

उपरोक्त क्रियान्वयन प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि प्रस्तावित वाीिज्यिक गतिविधियों के क्रियान्वयन हेतु स्थानीय संस्था द्वारा कोई योजना तैयार नहीं की गई । अतः पुनर्नियोजन कर नरसिंहपुर नगर की आवश्यकता अनुसार सामान्य वाणिज्यिक उपयोग प्रस्तावित किया जाना उचित होगा, ताकि वाीिज्यिक कार्य केन्द्रों का विकास किया जा सके ।

औद्योगिक

औद्योगिक उपयोग के अंतर्गत नरसिंहपुर विकास योजना 2021 में 27.87 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी , जिसका कियान्वयन नहीं किया गया है ।

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2791

औद्योगिक विकास

क्रमांक विवरण / प्रकार

सारणी 3-सा-4

क्रियान्वयन स्थिति वर्ष 2022 क्षेत्रफल हेक्टेयर में

विकास योजना 2021 के

अनुसार प्रस्तावित स्थल

1

2

3

1

औद्योगिक 4

5

27.87

निवेश इकाई कमांक 2

क्रियान्वित नहीं

स्त्रोतः- नगर तथा ग्राम निवेश / जी.आई.एस. सर्वेक्षण

उपरोक्त क्रियान्वयन प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि विकास योजना 2021 में 27.87 हेक्टेयर भूमि उपयोग अंतर्गत औद्योगिक प्रस्तावित किया गया था, परन्तु उद्योग विभाग द्वारा औद्योगिक विकास हेतु कोई योजना निजि भूमि होने से तैयार नहीं की गई । अतः पुनर्नियोजन कर निवेश क्षेत्र में पृथक से औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित किया जाना उचित होगा ।

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक तथा सेवा सुविधाएं

सार्वजनिक एवं अर्द्ध- सार्वजनिक तथा सेवा सुविधाएं उपयोग के अंतर्गत नरसिंहपुर विकास योजना 2021 में 36.74 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी, जिसमें उक्त निजी भूमि होने एवं स्थानीय संस्था द्वारा प्रस्तावित स्थानों पर सार्वजनिक एवं अर्द्ध- सार्वजनिक के विकास हेतु कोई योजना तैयार नहीं के कारण कियांवयन नहीं हुआ । अतः सार्वजनिक एवं अर्द्ध- सार्वजनिक उपयोगों का पुनर्निर्धारण किया जाना उचित होगा ।

आमोद-प्रमोद

आमोद - प्रमोद उपयोग के अंतर्गत नरसिंहपुर विकास योजना 2021 में 37.66 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी । पुराना नरसिंहपुर मार्ग एवं बांसकुवारी में नदी के तटीय क्षेत्र को उद्यान के रूप में विकसित किया जाना प्रस्तावित किया गया जिसका कियांवयन का कार्य स्थानीय संस्था द्वारा नहीं किया गया है ।

2792

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[भाग 1

आमोद-प्रमोद विकास

क्र. विवरण/प्रकार

सारणी 3-सा-5

क्रियान्वयन स्थिति वर्ष 2022

विकास योजना 2021 के

अनुसार प्रस्तावित स्थल

1

2

3

4

निवेश इकाई क्रमांक-1 एवं 2

1.

सेक्टर पार्क / उद्यान, नगर उद्यान, नगर वन/ वृक्षारोपण

2

क्रियान्वित नहीं

स्त्रोतः- नगर तथा ग्राम निवेश / जी.आई.एस. सर्वेक्षण

उपरोक्त क्रियान्वयन प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि विकास योजना 2021 में आमोद- प्रमोद प्रस्तावित किया गया था , परन्तु स्थानीय संस्था द्वारा आमोद -प्रमोद स्थलों के विकास की कोई योजना तैयार नहीं की गई । क्रियान्वयन प्रतिवेदन से यह भी स्पष्ट है कि प्रस्तावित आमोद- प्रमोद क्षेत्र की भूमि वर्तमान विकसित क्षेत्र के अन्तर्गत भी होने से क्रियान्वयन नहीं हो सका । अतः वर्तमान स्थिति के अनुरूप एवं पर्यावरणीय संवेदनशील क्षेत्रों का समावेश करते हुए आमोद - प्रमोद स्थलों का पुनर्निर्धारण किया जाना उचित होगा ।

यातायात एवं परिवहन

यातायात एवं परिवहन उपयोग अंतर्गत प्रस्तावित गतिविधियाँ एवं मार्गों का आंशिक क्रियान्वयन हुआ ।

यातायात एवं परिवहन विकास

क्रमांक

विवरण

सारणी 3-सा-6

क्रियान्वयन स्थिति वर्ष 2022

प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में) /स्थल

1

2

1.

बायपास मार्ग ( राष्ट्रीय राजमार्ग-44) लखनादौन-करेली मार्ग

4

3

60.00

क्रियान्वित है

मुख्यमार्ग

सरक्युलर मार्ग आर-1 2.

प्रस्तावित आर-2

प्रस्तावित आर-4 30.00

क्रियान्वित नहीं

24.00

क्रियान्वित नहीं

12.00

आंशिक क्रियान्वित

स्त्रोतः- नगर तथा ग्राम निवेश / जी.आई.एस. सर्वेक्षण 2793

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

उपरोक्त क्रियान्वयन प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि विकास योजना 2021 में ग्राम रोसरा में प्रस्तावित बस स्थानक का विकास हुआ है तथा विकास योजना 2021 मे मार्गों को प्रस्तावित किया गया था, परन्तु राष्ट्रीय राजमार्ग-44 मार्ग एवं ग्राम के अतिरिक्त स्थानीय संस्था द्वारा मार्ग निर्माण की कोई योजना तैयार नहीं की गई । मार्गों को यथावत रखा जाना उचित होगा ।

3.2 असंगत भूमि उपयोग का क्रियान्वयन

नरसिंहपुर विकास योजना-2021 में असंगत भूमि उपयोग को वर्तमान स्थल से अन्यत्र प्रस्तावित किया था । जिसके क्रियान्वयन की स्थिति सारणी 3 - सा -7 में दर्शायी गयी है ।

असंगत भूमि उपयोगों की पुर्नस्थापना एवं क्रियान्वयन स्थिति

वर्तमान स्थल क्र.

उपयोगों का स्थानांतरण

3

2

1

1 मांस बाजार

इतवारा बाजार

2

नरसिंह तालाब के सामने दाल मिल एवं तेल मिल

3

सॉमिल, आरा मशीन

नरसिंह तालाब के सामने

4

सारणी 3-सा-7

प्रस्तावित स्थल

क्रियान्वयन स्थिति 2022

5 4

क्रियान्वित नहीं ग्राम कंदेली प्रस्तावित होलसेल मंडी में

बन्द प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र

प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र क्रियान्वित नहीं

स्टेशन गंज रोड पर अनाज एवं किराना गोदाम

5

पुराना बस स्टैंड के पास लौह वास्तु वर्ड्स

6

पत्थर फर्शी

क्रियान्वित नहीं ग्राम रोसरा कृषि उपज मंडी के पास

प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर क्रियान्वित नहीं

ग्राम डेडवारा रिंग मार्ग पर क्रियान्वित नहीं

वर्धमान ट्रेडर्स पाठक वार्ड

7

पुराना बस स्टेंड के पास

वर्कशॉप (कार्यशाला) पुराना बस स्टैण्ड

8

इतवारा बाजार थोक सब्जी मंडी

क्रियान्वित नहीं महिला पॉलीटेकनिक के पास

क्रियान्वित नहीं ग्राम कंदेली प्रस्तावित होलसेल मंडी में [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2794

3.3 जन सांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण

3.3.1 जनसंख्या विश्लेषण

नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र मध्यप्रदेश राज्य में नरसिंहपुर जिले के अन्तर्गत होने से नरसिंहपुर परिक्षेत्र के संस्पर्शी पांच अन्य जिलों के जनसंख्या का विवरण , इस परिक्षेत्र के नियोजन हेतु महत्वपूर्ण है । विवरण सारणी 3 - सा-8 में दर्शाया गया है ।

राज्य में जनसंख्या विवरण एवं लिंग अनुपात (जिला)

क्र.

सारणी 3-सा-8

महिला

जनसंख्या-2011

प्रदेश/जिला

1

2

3

मध्यप्रदेश

1.

7,26,26,809

2.

सागर जिला

23,78,458

दमोह जिला

3.

12,64,219

2090922 छिन्दवाडा जिला

4.

5.

10,91,854

नरसिंहपुर जिला

सिवनी जिला

13,79,131 6.

13,31,597 7. रायसेन जिला

8.

जबलपुर जिला

24,63,289

स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011

लिंग अनुपात पुरूष

4

6

5

931

3,50,14,503

3,76,12,306

893

12,56,257 11,22,209

910

6,61,873 6,02,346

964 1064468

1026454

920

5,23,044

5,68,810

920

683252

695879

901

6,31,239

7,00,358

929

12,77,278 11,86,011

उपरोक्त सारणी का अवलोकन उपरांत यह ज्ञात होता है कि मध्यप्रदेश राज्य के महिला एवं पुरुष लिंग अनुपात 1000 से कम है । उक्त सारणी में सबसे कम लिंगानुपात नरसिंहपुर जिले में एवं सबसे अधिक लिंगानुपात छिंदवाडा जिला में है । कुल जनसंख्या विवरण अनुसार अधिकतम जनसंख्या जबलपुर जिले में है ।

भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2795

3.3.2 वार्ड वार जनसंख्या विश्लेषण

सारणी 3-सा-9

 Ward        Population        Chlid pop(0-6)      SCPop             STpop.               Literates
         T      M       F     M     F     T    M     F     T     M      F     T     M       F      T
  1     1477   780     697    86   72   158    56   47    103    16    23     39    648    547    1195
  2     2310   1184   1126   136   130  266   169   137   306    8      8    16     956    824    1780
  3     2146   1130   1016   130   110  240   393   341   734    31    26     57    855    660    1515
  4     2035   1069    966   150   96   246   68    54    122    39    33    72     842    757    1599
  5     1559   783     776   61    61    122   40   19    59     24    20     44    697    635    1332
  6     2238   1129   1109   113   115  228    52   56    108   40     42    82     960    884    1844
  7     2406   1239   1167   138   137  275   197   178   375   66     73    139    971    800    1771
  8     1683   877    806    97    69   166   129   122   251   88     100   188    734    645    1379
  و     2366   1233   1133   150   127  277   225   218   443   81     61    142    915    782    1697
  10    2017   1046    971   107   117  224   58    67    125   10     12     22    874    730    1604
 11     1977   1014   963    103   111  214   89    96    185    9     16    25     857    758    1615
  12    4557   2551   2006   231   174  405   349   292   641   157    104   261   2109    1554   3663
 13     1525   784    741    96    85   181   164   161   325   48     43    91     611    528    1139
 14     2291   1195   1096   127   115  242    33   40    73    22     17    39    1032    896    1928
 15     2143   1096   1047   111   75   186   20    18    38    10      7    17     950    914    1864
 16     1242   651    591    55    49   104    1     4     5     0      0     0     583    500    1083
 17     1413   717    696    62    61   123   16    14    30    10     12     22    629    586    1215
 18     1523   801     722   75    68   143    50   47    97    10      5    15     698    567    1265
 19    1550    838    712    83    45   128   44    31    75    35     31    66     734    611    1345
 20    1669    838    831    83    90   173   103   92    195   10     10    20     677    592    1269
               1170   1023   134   115  249   58    53    111   56     39    95     954    770    1724
 21    2193
 22    2304    1199   1105   122  115   237   146   142   288   67     64    131   1026    869    1895
 23    1845    929    916    70    66   136   61    65    126   54     45    99     843    819    1662
 24    2604    1332   1272   168  133   301   424   415  839    60     64    124   1060    887    1947
 25    2237    1187   1050   123   98   221   211   172   383   175    186   361    962    735    1697
 26    1628    837    791    86    73   159   221   215   436   44     40    84     725    649    1374
 27    1600    818    782    106  104   210   118   119   237   20     21    41     636    542    1178
 28    5428   2782    2646   238  249   487   317   307   624   138    144   282   2489    2242   4731
Total  59966  31209  28757  3241 2860   6101 3812  3522  7334  1328   1246  2574   26027  22283  48310

स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011 2796

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[भाग 1

1.56

20.14

5.60

1.76

57.36

65.21

5.35

160.75

17.71

12.73

3.18

43.65

30.96

PlanningArea

Narsingpur

Indra

Patel

Ram

Gandhi

Bajrang Kamath Shubhash

Azad

Shankaracharya26.52 Rajeev

Shestri

Km

WardNameArea(ha)

3

RaniLaxmiBai

RaniAwantiBai

ShahidBhagatSingh

25

NARSINGPUR

Waterbody

2

)WardNo.

MunicipalAreaBoundary

RailwayLine

PlanningAreaBoundary

NationalHighway

Road

3.2WARDMAP

VillageBoundary

100.76

25.1915

29.90

29.6127

1.5

Landuse&UrbanSurveyDivision

Legend

Pathak83.79

Nehru

Shiwaji8.57

Sanjay76.83

Kisani

Tilak

Shankar21.2116

Niranjan300.61

Nardingh15.0419

Belapurkar19.26

Mahajani9.9518

Krishna

Mushrani66.82

Source:NarsinghpurMunicipalcorporation

RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

0.5

1

10 12 14Gyadatt67.1728

13

11

WardNo.WardNameArea(ha

District-Narsingpur

ToJabalpur

ToJabalpur

NH-44

Khamtara

Sakal

KarhalyaKheda

Naktuwa

ToChhindwara

27

Banskunwari

9

28 Kandall

Bhedwara

ToUmaria

Harsinghpur

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

104-44

KhairiNakal

ToSagar

ToItarsi भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

High

Low

NARSINGPUR

400-500

300-400

100-200

200-300

2797

PlanningArea

Narsingpur

Km

3

2.5

Waterbody

2

MunicipalAreaBoundary

NationalHighway

>500

<100

PopulationDensity(Person/Hectare)

Legend

3.3WARDWISEPOPULATIONDISTRIBUTION

2230

ToSakal

KarhalyaKheda

28 RailwayLine

PlanningAreaBoundary

Road

VillageBoundary

1.5

Source:CensusofIndia,2011

0.5

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

District-Narsingpur

ToJabalpur

ToJabalpur

NH-44

Khamtara

Rosera13

Naktuwa

ToChhindwara

Banskunwari

25

2Kandell

Dhedwa wara

ToUmarla

KhairiNaka -

Narsinghpur

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ToSagar

ToItarsi 2798

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[भाग 1

वर्ष 17 मई 1867 में नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र के अंतर्गत नगर पालिका का गठन किया गया । नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र में केवल नरसिंहपुर नगर का वार्ड वार विश्लेषण- कुल शिशु, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं साक्षरता जनसंख्या की जानकारी विवरण सारणी में दर्शायी गयी है ।

नरसिंहपुर नगर की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार 59966 है, जो वर्ष 2001 में 53681 थी ।

जनसंख्या लिंगानुपात

नरसिंहपुर नगर क्षेत्र का लिंगानुपात 921 है । नरसिंहपुर नगर के वार्ड क्रमांक 20 में लिंगानुपात सबसे अधिक 992 है तथा सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वार्ड क्रमांक 12. में 786 है । अन्य वार्डों के लिंगानुपात का विवरण सारणी 3 - सा -10 में दर्शाया गया है ।

वार्ड वार जनसंख्या लिंगानुपात

क्र. जनसंख्या लिंगानुपात (1000 पुरूष पर महिला)

1

2

<800

1.

800-850

2.

850-900

3.

900-950

4.

सारणी 3- सा-10

वार्ड क्रमांक

कुल वार्डों की संख्या

4 3

01 12

01 19

04 01,03,21,25

12

04,07,08,09,10,11,13,14,16,18,22,26

>950

10

02,05,06,15,17,20,23,24,27,28

5.

योग

स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011

25

28 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2799

PlanningArea

High

Low

2.5

NARSINGPUR

900-950

800-850

850-900

Waterbody

2

MunicipalAreaBoundary

RailwayLine

PlanningAreaBoundary

NationalHighway

Road

VillageBoundary

>950

<800

1.5

3.4WARDWISESEXRATIO

Source:CensusofIndia,2011

Narsingpur

Legend

SexRatio(Femalesper1000Male)

0.51

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale DistrictNarsingpur

ToJabalpur

ToJabalpur

NH-44

Khamtara

ToSakal

KarhaiyaKheda

Roser

12

Naktuwa

20

ToChhindwara

Sanskunwari

Remitall

Dhedwwara

ToUmaria

Narsinghpur

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

KhairiNakat

ToSagar

ToItarsi 2800

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[भाग 1

शिशु जनसंख्या

नरसिंहपुर में शिशु जनसंख्या प्रतिशत वार्ड क्रमांक 23 में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम 7.4 प्रतिशत प्राप्त हुआ है । अन्य वार्डों में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत का विवरण सारणी 3- सा -11 में दर्शाया गया है ।

शिशु जनसंख्या प्रतिशत

सारणी 3-सा-11

वार्ड क्रमांक

क्र. शिशु जनसंख्या (0-6) प्रतिशत

1

2

1.

<10

कुल वाडौँ की संख्या

3

4

16

01,03,05,06,07,08,11,12,13,14,22,23,25,26,27,28

2.

10-20

02,09,15,16,21

3.

20-30

05

04 04,10,18,24

4.

>30

17,19,20

योग

स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011

03

28

शिशु लिंगानुपात

नरसिंहपुर नगर का शिशु लिंग अनुपात 882 है । नगर के वार्ड क्रमांक 10 में शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक 1093 है तथा वार्ड क्रमांक 19 में सबसे कम 542 है । अन्य वार्डों में शिशु जनसंख्या लिंगानुपात का विवरण सारणी 3 - सा-12 में दर्शाया गया है ।

वार्ड वार शिशु जनसंख्या लिंगानुपात

क्र.

शिशु लिंगानुपात (1000 पुरूष पर महिला)

1

2

1

<600

2

600-700

3

700-800

4

800-900

5

900-1000

सारणी 3- सा-12

वार्ड क्रमांक

कुल वार्डों की संख्या

3

4

19

01

04,15

02

04 08,12,24,25

07 01,03,09,13,16,21,26

09

02,05,07,14,17,18,22,23,27

6

>1000

योग

स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011

05 06,10,11,20,28

28 2801 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

PlanningArea

Narsingpur

High

Low

Km

3

2.5

NARSINGPUR

2

Waterbody

MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

10-20

20-30

RailwayLine

NationalHighway

Road

VillageBoundary

<10

>30

1.5

Source:CensusofIndia,2011 Legend

ChildPopulation0-6(Percent)

3.5WARDWISECHILDPAPULATION(0-6)

0.5

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

District-Narsingpur

225730

20

225430

ToJabalpur

ToJabalpur

HN

Kha hamtara

ToSakal

KarhalyaKheda

Rosera13

Naktuwa

ToChhindwara

27

R

23

Banskunwari

25

22Kandell

Dhedwara

ToUmaria

AL

Narsinghpur

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

NH-447

KhairiNaka

ToSagar

ToItarsi

NA 2802

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

[भाग 1

PlanningArea

Narsingpur

High

Low

Km

3

2.5

A NARSINGPUR

900-1000

Waterbody

700-800

600-700

800-900

MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

NationalHighway

VillageBoundary

Road

<600

>1000

1.5

Source:CensusofIndia,2011

Narsingpur

Legend

3.6WARDWISECHILDSEXRATIO

ChildSexRatio(Femalesper1000Male)

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

0.5

DistrictNarsingpur

223

275430 200

ToJabalpur

ToJabalpur

NH-44

Khamtara

ToSakal

03

KarhaiyaKheda

Rosen13

Naktuwa

15

2

ToChhindwara

Banskunwari

Kandall

Ohedwara

ToUmaria

Narsinghpur

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

NH-44

KhairiNaka

ToSagar

ToItarsi

VIDE

Na

san 2803

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कुल जनसंख्या के अनुक्रम में 12.23 एवं 4.3 प्रतिशत है एवं जनसंख्या संपूर्ण नगर में वितरित है । अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वार्ड क्रमांक 24 में सबसे अधिक 37 प्रतिशत है एवं न्यूनतम वार्ड क्रमांक 16 में 0.4 प्रतिशत है । वार्डों में जनसंख्या का विवरण सारणी 3- सा-13 में दर्शाया गया है ।

वार्ड वार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या

क्र. अनुसूचित जाति / जनजाति जनसंख्या प्रतिशत

2

1

<10

सारणी 3- सा- 13

वार्ड क्रमांक

कुल वाडौँ की संख्या

4 3

12

01,04,05,06,10,14,15,16,17,18,19,21

1.

10-20

2.

20-30

3.

>30

4.

योग

स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011

08 02 , 11,12,20,22,23,27,28

04 07,08,09,13

04 03,24,25,26

28 भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2804

A

gpur

PlanningArea

High

Low

3Km

2.5

NARSINGPUR

2

Waterbody

MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

20-30

10-20

RailwayLine

NationalHighway

VillageBoundary

Road

<10

>30

1.5

Source:CensusofIndia,2011

1

Legend

SC/STPopulation(Percent)

3.7WARDWISESC/STPOPULATION

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

0.5

District- rsingpur

22

2300

ToJabalpur

ToJabalpur

NH-44

Khamtara

ToSakal

KarhalyaKheda

Rosera

12

Naktuwa

21

ToChhindwara

1615

27

Banskunwari

RE

28 Kandell

Dhedw dwara

ToUmaria

Narsinghpur

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

NH-44

KhairiNakal

Sagar

ToItarsi 2805

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

साक्षरता

नरसिंहपुर नगर में साक्षरता दर 80.6 प्रतिशत है । वार्ड क्रमांक 3 में साक्षरता दर सबसे कम 70.6 प्रतिशत है एवं सबसे अधिक वार्ड क्रमांक 23 में 90.1 प्रतिशत है , जिसका विवरण सारणी 3- सा -14 में दर्शाया गया है ।

साक्षरता प्रतिशत

साक्षरता प्रतिशत

सारणी 3-सा-14

वार्ड क्रमांक

क्र.

2

1

<75

कुल वाडौँ की संख्या

4

3

06

03,07,09,13,24,27

1.

2.

75-80

06

02,04,10,20,21,25

3.

80-85

09

01,06,08,11,12,14,18,22,26

85-90

06

05,15,16,17,19,28

4.

>90

5.

योग

स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011

01

23

28

कार्यशील जनसंख्या

नरसिंहपुर नगर की कुल जनसंख्या में श्रमिकों/ कार्य सहभागिता की संख्या के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वर्ष 2011 की जनसंख्या में से कितने प्रतिशत व्यक्ति विभिन्न कार्यकलापों एवं व्यवसायों में संलग्न कर जीविकोपार्जन कर रहे हैं । सबसे अधिक कार्य सहभागिता का प्रतिशत वार्ड क्रमांक 28 में 6.56 प्रतिशत एवं सबसे कम प्रतिशत वार्ड क्रमांक 13 में 63.61 प्रतिशत पाया गया है । वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार नगर की कार्यशील जनसंख्या का विवरण सारणी 3- सा-15 में दर्शाया गया है ।

2806

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[ भाग 1

कार्यशील जनसंख्या (सहभागिता) प्रतिशत

क्र.

सारणी 3- सा-15

वार्ड क्रमांक

कार्यशील सहभागिता प्रतिशत

2

1

<10

1.

10-20

2.

20-30

3.

कुल वार्डों की संख्या

3

4

02 27,28

03 12,14,15

14

01,02,03,04,06,07,09,10,16,18,20,21,25,26

4.

30-40

07

05,11,17,19,22,23,24

>40

5.

योग

स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011

02 08,13

28

3.3.3 जनसंख्या घनत्व

नरसिंहपुर नगर का सकल घनत्व 46 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है । नगर की वार्ड वार जनसंख्या घनत्व का विवरण सारणी 3 - सा -16 में दर्शाया गया है ।

वार्ड वार जनसंख्या घनत्व

क्र.

वार्ड का नाम

सारणी 3-सा-16

जनसंख्या (2011)

जनसंख्या घनत्व(व्यक्ति / हेक्टेयर)

वार्डका

कुल क्षेत्र

हेक्टेयर में

 1              2                  3          4               5
 1           नेहरू वार्ड         25.19       1477             59
 2           शंकर वार्ड          21.21       2310            109
 3          निरंजन वार्ड        300.61       2146             7
 4         महाजनी वार्ड          9.95        2035            205
 5          नरसिंह वार्ड         15.04       1559            104
 6          संजय वार्ड           76.83       2238             29
 7         किसानी वार्ड         100.76       2406             24
 8          पाठक वार्ड          83.79        1683             20
 9         बेलापुरकर वार्ड       19.26       2366            123
10         शिवाजी वार्ड          8.57        2017            235
11          तिलक वार्ड          29.90        1977             66
12          मुशरान वार्ड        66.82        4557             68

2807

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

वार्ड का नाम

क्र.

जनसंख्या घनत्व(व्यक्ति/ हेक्टेयर) जनसंख्या (2011)

वार्ड का

कुल क्षेत्र

हेक्टेयर में

1

2

13

कृष्णा वार्ड

गयादत्त वार्ड

14

राम वार्ड

15

गांधी वार्ड

16

बजरंग वार्ड

17

पटेल वार्ड

18

इंद्रा वार्ड

19

आजाद वार्ड

20

कामथ वार्ड

21

शास्त्री वार्ड

22

शंकराचार्य वार्ड

23

राजीव वार्ड

24

25 नेताजी सुभाषचंद्र बोस वार्ड

शहीद भगत सिंह वार्ड 26

महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड 27

वीरांगना रानी अवंतीबाई वार्ड 28

कुल

5

4

3

52

29.61

1525

34

67.17

2291

121

17.71

2143

222

5.60

1242

906

1.56

1413

285

5.35

1523

487

3.18

1550

948

1.76

1669

109

20.14

2193

74

30.96

2304

70

26.52

1845

205

12.73

2604

34

2237

65.21

10

160.75

1628

37

43.65

1600

95

95

57.36

59966

46

स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011 एवं नगर पालिका नरसिंहपुर (म.प्र. )

उपरोक्त सारणी में जनसंख्या घनत्व के तुलनात्मक अध्ययन से यह स्पष्ट है कि पुराने शहर एवं बाहरी आबादी में, घनत्व के संदर्भ में काफी अंतर है । वार्ड क्रमांक 20 में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व 948 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है । वार्ड क्रमांक 17 द्वितीय क्रम पर है यहां जनसंख्या घनत्व 906 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है तथा सबसे कम जनसंख्या का घनत्व वार्ड क्रमांक 3 में 7 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है । वार्डवार तुलनात्मक जनसंख्या घनत्व का विवरण सारणी 3 - सा -17 में दर्शाया गया है ।

2808

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[भाग 1

जनसंख्या घनत्व

सारणी 3- सा-17

वार्ड क्रमांक

क्र.

जनसंख्या घनत्व (प्रति हेक्टेयर)

1

2

<100

1.

कुल वार्डों की संख्या

4

3

15

01,03,06,07,08,11,12,13,14,22,23,25,26,27,28

100-200

05

02,05,09,15,21

2.

200-300

05

04,10,16,18,24

3.

300-400

4.

400-500

5.

>500

6.

योग

स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011

01

19

02

17,20

28

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि नरसिंहपुर नगर भिन्न- भिन्न जनसंख्या घनत्व से युक्त होने के कारण नियोजन योजना ठोस एवं परिणामकारक हो, जिससे अत्याधिक घनत्व के क्षेत्रों का विकेन्द्रीकरण किया जा सके तथा आवश्यक सेवायें एवं अधोसंरचना उपलब्ध हो कम घनत्व के क्षेत्र आगामी विकास हेतु उपलब्ध हो सके ।

2809

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

A

PlanningArea

Narsangpur

High

Low

2.5 3 Km

NARSINGPUR

2

Waterbody

MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

75-80 NationalHighway

RailwayLine

80-85

85-90

VillageBoundary

Road

<75

>90

Source:CensusofIndia,2011 3.8WARDWISELITERACY

115

Legend

Literacy(Percent)

0.5

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

District-Narsingpur

0

22530

ToJabalpur

ToJabalpur

NH-44

Khamtara

ToSakal

KarhalyaKheda

Rosera13

Naktuwa

21

ToChhindwara

27

Banskunwari

25

Dhedwara

ToUmaria

Narsinghpur

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

HN

KhairiNakal

ToItarsi-

NO [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2810

PlanningArea

Narsingpur

Low

High

2.5

A NARSINGPUR

Waterbody

PlanningAreaBoundary

MunicipalAreaBoundary

NationalHighway

10-20

20-30

RailwayLine

30-40

VillageBoundary

Road

<10

>40

1.5

Source:CensusofIndia,2011

Landuse&UrbanSurveyDivision

Legend

WorkParticipationRate(%)

3.9WARDWISEWORKPARTICIPATION

RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

0,5

DistrictNarsingpur

ToJabalpur

ToJabalpur

NH-44

Khamtara

ToSakal

KarhalyaKhedu

2

Natuwa

ToChhindwara

27

Banskunward

28

wara

ToUmaria

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

1-44

KhairiNaka

ToSag

ToItarsi- मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2811 भाग 1 ]

3.3.4 जनसंख्या परिवर्तन

नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र

नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र में नरसिंहपुर नगर पालिका क्षेत्र एवं ग्रामीण क्षेत्र सम्मिलित हैं, जिसका विवरण निम्न सारणी 3 - सा-18 में दिया गया है ।

सारणी 3-सा-18

योग

जनसंख्या 2011

निवेश क्षेत्र की जनसंख्या नरसिंहपुर नगर पालिका क्षेत्र

2011

निवेश क्षेत्र के अंतर्गत ग्रामीण

क्षेत्र

3

2

1

76366

16400

59966

स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011

नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र की जनसंख्या आंकलन हेतु नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या का आंकलन पृथक रूप से किया गया है । नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि के मापदण्ड भिन्न होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र की वृद्धि दर में भी असमानता होती है ।

नगरीय जनसंख्या परिवर्तन

नगर में जनसंख्या परिवर्तन भिन्न- भिन्न कारणों से होती है । किसी भी नगर की विकास योजना तैयार करने हेतु नगर की जनसंख्या का अध्ययन अत्यावश्यक होता है, ताकि वर्तमान जनसंख्या के आधार पर भावी जनसंख्या का आकलन कर भविष्य की आवश्यकताओं हेतु विभिन्न भूमि उपयोग की आवश्यकताओं के प्रस्तावों का निर्धारण किया जा सके ।

नरसिंहपुर नगर में दशक वृद्धि दर

सारणी 3-सा-19

जनसंख्या

क्र.        वर्ष                                    दशक वृद्धि दर
            2                    3                       4
 1
1.         1961                17940
 2.        1971                25552                   42.2
3.         1981                34266                   34.1
4.         1991                41032                    19.7
 5.        2001                54819                    33.6

2812

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2011

6.

औसत दर स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011

[ भाग 1

59966

9.4

27.8

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट होता है कि नरसिंहपुर नगर की वर्ष 1961 से 1971 के दशक की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है, जबकि यह वृद्धि दर वर्ष 2001 सें 2011 के मध्य न्यूनतम रही है ।

ग्रामीण क्षेत्र में दशक वृद्धि दर

सारणी 3-सा-20

जनसंख्या

वर्ष

क्र.

2

1

1.

1991

2.

2001

2011

3.

स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011

3.4 नगर के मुख्य कार्यकलाप

दशक वृद्धि दर

4

3

7779

33.0

11898

37.8

16400

नगर के विकास में प्रमुख कार्यकलापों का महत्वपूर्ण योगदान होता है तथा भावी विकास एवं नियोजन की पृष्ठभूमि में ये प्रभावी भूमिका निभाते हैं । नगर के वर्तमान कार्यकलाप, क्षेत्रीय धन संपदा, क्षेत्रीय महत्व आदि के परिप्रेक्ष्य में नगर के अपेक्षित कार्यकलापों का निर्धारण किया जा सकता है । नरसिंहपुर नगर के प्रमुख कार्यकलाप प्रशासनिक, शैक्षणिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों से मूलतः प्रभावित हैं ।

3.5 नगरीय विस्तार

नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र का नगरीय विस्तार क्रम का विश्लेषण अलग-अलग तिथियों पर सुदूर संवेदन प्रणाली के माध्यम से एकत्रित जानकारी के आधार पर किया गया है । मानचित्र में नगर का प्राकृतिक विकास क्रम एवं दिशा स्पष्ट है । प्राकृतिक विस्तार समय एवं क्षेत्रफल सारणी 3- सा -21 में स्पष्ट है ।

2813

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

PlanningAres

Narsingpur

2011-2021(656.98)

2004-2011(605.65)

Waterbody

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

NationalHighway Road

Upto2004(446.29)

1.5 22.53 Km

NARSINGPUR 3.10URBANSPRAWL

Narsingpur

Legend

UrbanSprawl(Areainha)

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

0.5

Source:SatelliteImageofIRSLISS-III,2004,WorldView-1,2011, WorldView-11,2021

District-Narsingpur

ToJabalpur

ToJabalpur

NH-44

ToSakal

ToChhindwara

ToUmaria

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

NH-44

ToSagar

ToItarsi [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2814

नगरीय विस्तार एवं क्षेत्रफल

नगरीय विस्तार क्र.

2 1

2004 तक 1.

2004 to 2011 2.

2011 to 2021 3.

कुल

सारणी 3-सा-21

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

3

446.29

605.65

656.98

1708.9

वर्ष 2010 के पूर्व नगरीय गतिविधियाँ प्रमुखतः नरसिंहपुर के संस्पर्शी क्षेत्र तक केंद्रित थी, किन्तु वर्ष 2015-2019 की समयावधि में नगर विस्तार रौसरा , डेडवारा , कंदेली , बांसकुवांरी के आस - पास के क्षेत्र में हुआ ।

3.6 अनुमानित जनसंख्या

3.6.1 नगरीय क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या

नरसिंहपुर नगर पालिका क्षेत्र में दशकीय वृद्धि के आधार पर वर्ष 2021 एवं 2035 की जनसंख्या का आकलन निम्नानुसार गणितीय पद्धतियों से किया गया है , जिसे सारणी 3- सा-22 में दर्शाया गया है ।

नरसिंहपुर नगर पालिका क्षेत्र में जनसंख्या का आंकलन

क्र.

जनसंख्या अनुमानित पद्धति

2 1

1.

सारणी 3-सा-22

2035

2021

5

3

69112 84232

वृद्धिशील वृद्धि पद्धति (Incremental Increase Method )

2.

80964

68365

अंकगणित वृद्धि पद्धति (Arithmetic Progression Method ))

76724 111036

3. ज्यामितिय वृद्धि पद्धति (Geometric Progression Method)

4.

70425

63949

घातांकीय वृद्धि पद्धति (Exponential Increase Method) 2815

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च-2023

भाग 1 ]

जनसंख्या आंकलन (शहर)

Population Projection

120000

Year

100000

80000

--Arthmatic Progression Method

60000

Population

Incremental Increase Method

40000

Geomatrical Method

20000

0

2035 -Exponential Method

1971

2011 2021200119911981

1961

Year

ग्रामीण क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या

नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र में सम्मिलित ग्रामीण क्षेत्रों के दशकीय वृद्धि के आधार पर वर्ष 2021 एवं 2035 की जनसंख्या का आकलन निम्नानुसार गणितीय पद्धतियों से किया गया है, जिसे सारणी 3 - सा -23 में दर्शाया गया है ।

ग्रामीण क्षेत्र जनसंख्या का आंकलन

सारणी 3-सा-23

2035

2021

क्र.

जनसंख्या अनुमानित पद्धति

5

3

2

1

28308

21094

1. वृद्धिशील वृद्धि पद्धति (Incremental Increase Method )

26745

20711

अंकगणित वृद्धि पद्धति (Arithmetic Progression Method ))

2.

39848

23741

3. ज्यामितिय वृद्धि पद्धति (Geometric Progression Method)

40137

23812

4. घातांकीय वृद्धि पद्धति (Exponential Increase Method) [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2816

जनसंख्या आंकलन (ग्रामीण)

Population Projection

45000

Year

40000

35000

30000

--- Arthmatic Progression Method

25000

Population

20000

- Incremental Increase Method 15000

10000

Geomatrical Method

5000

0

1961 1971 1981 1991 2001 2011 2021 2035

Exponential Method

Year

नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या (वर्ष 2035)

सारणी 3-सा-24

2035

क्र.

जनसंख्या अनुमानित पद्धति

3

2

1

112540

1. वृद्धिशील वृद्धि पद्धति (Incremental Increase Method )

107709

2. अंकगणित वृद्धि पद्धति (Arithmetic Progression Method) )

150884

3. ज्यामितिय वृद्धि पद्धति (Geometric Progression Method)

110862

4. घातांकीय वृद्धि पद्धति (Exponential Increase Method )

नरसिंहपुर विकास योजना-2035 की कुल जनसंख्या का आकलन सभी चारों गणितीय पद्धति अनुसार किया गया है । इसमें से ज्यामितिय वृद्धि पद्धति आंकलन अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या 150884 अनुमानित की गई है । जबकि अंकगणितीय वृद्धि पद्धति से सबसे कम जनसंख्या 107709 अनुमानित की गई है ।

3.6.2 जनसंख्या आंकलन

अनुमोदित नरसिंहपुर विकास योजना -2021 एक लाख आबादी के लिये तैयार की गई थी । नरसिंहपुर नगर महाकौशल परिक्षेत्र का प्रमुख नगरीय कार्यकेन्द्र होने से आस -पास की जनसंख्या का अस्थाई रूप से आवागमन रहता है एवं आस-पास के ग्रामीण क्षेत्रों की जनसंख्या का स्थाई निवास के रूप में प्राथमिकता रहती है । तदापि पिछले दशक 2001 से 2011 में नगर में शैक्षणिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों की स्थापना हुई है, जिससे नगरीय क्षेत्र में जनसंख्या का आगमन हुआ है । नरसिंहपुर नगर की विगत दशकीय 2817

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

जनसंख्या वृद्धि दरों एवं भविष्य में जनसंख्या वृद्धि की संभावना को दृष्टिगत रखते हुए नरसिंहपुर विकास योजना 2035 हेतु जनसंख्या 1.35 लाख अनुमानित की गई है ।

3.7 गंदी बस्तियाँ

नगर पालिका नरसिंहपुर में अधिसूचित गंदी बस्तियों की संख्या 23 हैं, जिसमें लगभग 3260 झुग्गी झोपड़ियाँ हैं । इसके अतिरिक्त 823 इकाईयां जीर्ण- शीर्ण स्थल में होने से अधिसूचित की गई हैं । इस प्रकार कुल गंदी बस्ती में लगभग 4083 झुग्गी झोपड़ियाँ स्थित है जिसे सारणी 3 - सा-25 में दर्शाया गया है ।

गंदी बस्ती विवरण

सारणी 3-सा-25

मकानों की संख्या

गंदी बस्ती वार्ड का नाम

क्र.

2 1

1.

5

55

ईदगाह के पास

2.

95

आदर्श कॉलोनी क्षेत्र

110

बासोरी मोहल्ला

3.

470

भाटिया टोला

4.

30

जलारिया मोहल्ला

5.

240

महोबिया मोहल्ला

6.

7.

150

होरी वाला टोली, गणेश मंदिर

8.

70

मस्जिदके पास , किसानी वार्ड

35

पानी टंकी के पीछे

9.

10.

60

रामनगर रेलवे लाईन के पास

250

बारिया मोहल्ला

11.

120

हजरत गंज मोहल्ला

12.

30

रिपटा पार

13.

14.

160

जगदम्बा कॉलोनी

110

सांकल रोड

15.

320

वेयर हाउस के पीछे

16.

17.

150

उत्कृष्ट स्कूल के पीछे

18.

45

कुहारी मोहल्ला

230

पानी टंकी के पास

19.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2818

[ भाग 1

मकानों की संख्या

गंदी बस्ती वार्ड का नाम

क्र.

1

2 20.

5

120

थिंदनी रोड

21.

140

मिशन स्कूल के पीछे

22.

90

पलंखेट नालके कॉलोनी

23.

180

मुश्रान वॉन बस्ती

कुल

3.8 आवास आवश्यकता

3260

वर्ष 2011 की जनसख्या के अनुसार नगर के अंतर्गत 16970 परिवार आवासों में निवास करते हैं । इस आधार पर परिवार का आकार 4.5 व्यक्ति आता है । प्रत्येक परिवार को एक स्वतंत्र आवास की आवश्यकता की कमी के साथ परिवार का आकार बड़ा परिलक्षित होता है । इसका प्रमुख कारण संयुक्त परिवार एवं परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होना है ।

नगर में गंदी बस्ती क्षेत्रों में नगर पालिका के सर्वेक्षण के आधार पर कुल 4083 झुग्गी झोपड़ियाँ पायी गई हैं, जिसकी विस्तृत जानकारी सारणी 3 - सा-26 में दर्शित है ।

आवासीय इकाईयों की कमी (वर्ष 2011 )

विवरण

क्र.

सारणी 3-सा-26

कुल संख्या

3 1

2

1.

वर्ष 2011 में कमी

823 2.

कच्चे मकान

3260 3.

झुग्गी झोपड़ियाँ

योग

पुनर्स्थापना का प्रतिशत

आवास इकाईयों कीकमी 4

5

823

3260

स्त्रोतः- नगर पालिका नरसिंहपुर / नगर तथा ग्राम निवेश

उपरोक्त आकलन के अनुसार नरसिंहपुर नगर लगभग कुल 4083 आवासों की कमी अनुमानित है । वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या के लिए आवासों की आवश्यकता एवं अतिरिक्त परिवारों का विवरण सारणी 3 - सा -27 में दर्शाया गया है ।

2819

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

अनुमानित परिवार एवं आवास आवश्यकता

विवरण क्र.

2 1

1. जनसंख्या

अतिरिक्त जनसंख्या

2.

औसत परिवार का आकार 3.

अतिरिक्त परिवार

4.

6.

सारणी 3- सा- 27

आवासीय इकाईयों

वर्ष 2035

वर्ष 2011

4

3

59966 135000

75034

4.5

4.5

16675

वर्ष 2011 की आवासीय कमी को शामिल करते हुए आवास आवश्यकता

कुल आवास की आवश्यकता 20758

स्त्रोतः- नरसिंहपुर नगर पालिका नरसिंहपुर एवं जी.आई.एस. सर्वेक्षण ।

वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार परिवार का औसत आकार 4.5 है एवं वर्ष 2035 में यह 4.5 व्यक्ति अनुमानित किया गया है । उक्त अध्ययन के आधार पर वर्ष 2011 में आवासों की कमी को सम्मिलित कर एवं वर्तमान में निर्मित अतिरिक्त आवासों की संख्या घटाकर अनुमानित जनसंख्या के आधार पर वर्ष 2035 तक 20758 नवीन आवासों की आवश्यकता होगी ।

3.9 भौतिक अधोसंरचना

वर्ष 2035 तक नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 1.35 लाख तक पहुंचना अनुमानित है । नगर अधोसंरचना के घटकों का विकास जैसे जल प्रदाय , निकासी नालियां तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को इस प्रकार प्रस्तावित किया जाना है, जिससे नगर वासियों को स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराया जा सके । इसके अतिरिक्त नगर विकास योजना, वृहद् पर्यावरणीय प्रबंध योजना तथा नगरीय जल प्रदाय एवं पर्यावरणीय सुधार योजना के प्रस्ताव भी यथा आवश्यक उचित सुधारों के साथ इस विकास योजना में समाविष्ट किया जाना हैं ।

जल प्रदाय

मांग का आकलन एवं जल प्रदाय स्त्रोत (Demand & Gap Analysis)

केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण यांत्रिकी संगठन की जल प्रदाय एवं उपचार हेतु जारी निर्देशिका में यह सुझाव दिया गया है कि उन बड़े शहरों में जहां जल प्रदाय रास्ता अस्तित्व में हो या बनाई जाने वाली हो वहां प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन 150 लीटर पानी प्रदाय किया जाना चाहिये । राष्ट्रीय बिल्डिंग संहिता, जल प्रदाय की आधारभूत आवश्यकता निकासी एवं स्वच्छता प्रबंध संहिता (आई.एस.: 1172-1983) में न्यूनतम 135 लीटर प्रति 2820

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[ भाग 1

व्यक्ति प्रति दिन जल प्रदाय ऐसे सभी निवासियों के लिये जहां मल निकासी के लिये पूर्ण तेज बहाव (फलस ) व्यवस्था हो, किये जाने का अनुमोदन किया गया है ।

अतः 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल प्रदाय पाइप लाइन से किया जाये तो इस दर से शहर में निम्नानुसार जल आपूर्ति की आवश्यकता होगी :-

जल आपूर्ति आकलन

जनसंख्या क्रमांक वर्ष

सारणी 3-सा- 28

जल आपूर्ति मात्रा

(लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन )

2

1

3

1.

2011

59966

2.

2035

135000

कुल जल आपूर्ति मात्रा (एम.एल.डी. में) 4

5

135

8.1 एम.एल.डी.

135

18.2 एम.एल.डी.

नरसिंहपुर नगर में वर्तमान जल प्रदाय हेतु ग्राम चिनकी उमरिया नर्मदा नदी से मौजा डेडवारा में स्थित संयंत्र में जल शोधन ट्रीटमेंट प्लांट लगा हुआ है जिसकी क्षमता 131 एम.एल.डी. है एवं जल प्रदाय करने हेतु कुल 6 टंकियां है जिनकी क्षमता 5.4 एम.एल. डी. जल संग्रहण क्षमता है ।

नरसिंहपुर नगर में अमृत योजना के जल प्रदाय हेतु निम्नलिखित अधोसंरचना विकास किये जाने प्रस्तावित है-

1. कुल 5.4 एम.एल.डी. जल संग्रहण क्षमता हेतु 6 टंकियां ।

2. जल शोधन हेतु 131 एम.एल.डी. का शोधन संयंत्र ।

2821

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

जनसंख्या अनुसार जल आपूर्ति की मांग का आकलन एवं उपलब्धता

विवरण क्रमांक

2 1

1.

सारणी 3-सा- 29

संख्या

3

8.1 एम.एल.डी.

वर्ष 2011 की जनसंख्या हेतु जल आपूर्ति (135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन) 2.

वर्तमान जल आपूर्ति

3.

18.2 एम.एल.डी.

वर्ष 2035 की जनसंख्या हेतु जल आपूर्ति (135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन)

जल वितरण व्यवस्था

यह प्रस्तावित है कि वर्ष 2035 तक पर्याप्त प्रदाय दबाव सहित नगर की 100 प्रतिशत जनसंख्या को पाईप द्वारा जल प्रदाय व्यवस्था में सम्मिलित किया जावे ।

नालियां तथा मल उपचार

घरेलू मल निकासी हेतु सेनेटिरी नालियां तथा वर्षा जल की निकासी हेतु वर्षा जल प्रवाह नालियां, इस प्रकार पृथक- पृथक नालियां उपलब्ध कराई जाएगी । शहर में निकासी व्यवस्था हेतु निम्नलिखित दृष्टिकोण बनाए गए हैं:-

1. 100 प्रतिशत नगर को सम्मिलित करती हुई नाली व्यवस्था ।

2. जल निकासी व्यवस्था का निर्धारण तथा सेवाओं पर निगरानी ।

3. अपशिष्ट जल के प्रबंधन हेतु उपचारण , पुर्नचक्रीकरण व पुनः उपयोग ।

4. वाणिज्यिक स्थानों, बगीचों तथा लोक स्थानों पर सुव्यवस्थित सशुल्क शौचालय ।

5. पर्यटकों की सुविधा हेतु चलित- शौचालय अथवा स्वच्छ आधुनिक (मॉड्यूलर) / जैविक शौचालय की व्यवस्था ।

6. जन सामान्य हेतु उक्त सभी व्यवस्थायें आर्थिक रूप से वहन किए जाने योग्य होगी ।

अपशिष्ट जल प्रवाह

अपशिष्ट जल प्रवाह की दर जनसामान्य को प्रदाय की गई जल की दर तथा भू- जल रिसावों की दर पर निर्भर करती है । सामान्य व्यवहार के अनुसार अनुमानतः जल उपभोग का 80 प्रतिशत अपशिष्ट जल प्रवाह में परिवर्तित होता है । सामान्यतः अधिकांश क्षेत्र में पाईप लाईनों का स्तर भूमि जल स्तर के ऊपर होना प्रस्तावित है और इसलिए भूमि जल रिसाव को अनदेखा कर दिया जाता है । भूमि जल रिसाव के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट 2822

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[ भाग 1

वैज्ञानिक तथा तकनीकी अध्ययन अनुसार तैयार किया जाना प्रस्तावित है , जिससे जल संसाधन का अधिकतम संरक्षण किया जा सके ।

सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट

नरसिंहपुर नगर में वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या 1.35 लाख के लिए फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाया जाना प्रस्तावित है ।

शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2035 की प्रस्तावित जनसंख्या 1.35 लाख अनुसार 14.5 एम.एल.डी. अपशिष्ट जल उपचार हेतु शोधन संयंत्र की आवश्यकता है ।

वर्षा जल निकासी

नरसिंहपुर शहर में स्थित समतल न होने के कारण पानी का निकास बहुत जल्दी नहीं हो पाती है । शहर में स्थित मध्य तथा निचले क्षेत्र में भूमिगत अथवा खुले नालों की व्यवस्था के अभाव में पानी की निकासी नहीं हो पाती है, जिससे इन क्षेत्रों में पानी भर जाता है । नगर के मध्य तथा निचले क्षेत्रों में भूमिगत नालियों एवं खुली नालियों की अत्यंत आवश्यकता है । जिससे जल निकासी सुगमता से हो सके ।

ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

स्वच्छ भारत मिशन की भारत में सफल शुरूआत एवं क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप समस्त निवेश क्षेत्र में घर से कचरा एकत्रित करने की सुविधा उपलब्ध है । ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन तंत्र प्रणाली के अंतर्गत् पुनर्चक्रीकरण प्रणाली अपनायी जा सकती है , जो स्थानीय संस्थाओं के आय का स्त्रोत सिद्ध होगी । पुनर्चक्रीकरण प्रणाली द्वारा ठोस अपशिष्ठ, कागज, लोह धातु, कांच , रबर, प्लास्टिक जैसे उत्पादों को पृथक कर विभिन्न उद्योगों द्वारा पुनः उपयोग में लिया जा सकता है । इस प्रकार छोटे उद्योगों की स्थापना सुदृढ़ होगी तथा क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेगे । ठोस अपशिष्ठ के अन्य शेष अंशों का उपयोग ऊर्जा एवं जैविक खाद उत्पादों में किया जा सकता है, जो आसपास के ग्रामीण कृषि क्षेत्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा ।

नरसिंहपुर नगर में प्रतिदिन लगभग 19.25 टन कचरा उत्पन्न होता है । ठोस अपशिष्ट विसर्जन हेतु नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र के बाहर ग्राम देवरीकलां (करेली मार्ग ) में लगभग 5.00 हेक्टेयर भूमि प्रशासन द्वारा नगर पालिक निगम नरसिंहपुर को आवंटित की गई है ।

नरसिंहपुर नगर से निकलने वाले कचरे को नगरीय निकाय की कचरा संग्रहण वाहन ( Door To Door 'Collection ) के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है तदोपरांत ट्रेचिंग ग्राउण्ड क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट का शोधन किया जाता है , जिसमें वर्तमान में घरों एवं शहर के अन्य हिस्सों से प्राप्त होने वाला गीला एवं सूखा कचरा (ठोस अपषिष्ट पदार्थ) , को भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2823

जैविक एवं अकार्बनिक प्रक्रिया एवं नाडेब टांके से जैविक खाद के रूप में तैयार किया जाता है ।

नरसिंहपुर शहर के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु निम्नलिखित योजना प्रस्तावित है- शहर में सैलानियों , व्यापारियों, व्यावसायियों द्वारा गंदगी एवं कचरा एकत्रित करने की व्यवस्था की जाना चाहिये ।

तालाबों एवं मार्गों के किनारों पर नागरिकों द्वारा गंदगी फैलने वाले, गंदगी के स्थानों का चिन्हित करने के उपरांत उन जगहों पर कचरा पेटी लगाई जाना चाहिये ।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप प्रक्रिया का बेहतर प्रबंधन नगरीय निकायों द्वारा किया जाना चाहिये ।

विद्युत प्रदाय

वर्तमान में नगर में म.प्र . विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा ग्राम कंदेली, ग्राम रौसरा , मुख्य फीडर ग्राम डेडवारा में स्थित 33/11 के.व्ही. सब स्टेशन द्वारा विद्युत प्रदाय किया जाता है । नगर का भावी विकास के अनुरूप विद्युत कम्पनी द्वारा व्यवस्था की जावेगी ।

3.10 सामाजिक अधोसंरचना

शासकीय कार्यालय

जिला मुख्यालय होने के कारण नगर में अधिकांश जिला स्तरीय कार्यालय कलेक्ट्रेट कार्यालय से लगकर स्थित हैं । अधिकांश कार्यालयों के पास अपना स्वयं का भवन है तथा शेष कार्यालय किराए के भवनों में कार्यरत हैं, जो शहर के अलग -अलग भागों में स्थित हैं ।

शैक्षणिक

नरसिंहपुर नगरीय क्षेत्र में वर्तमान में शासकीय स्नातक महाविद्यालय तथा शासकीय महिला महाविद्यालय , एम.आई.एम.टी. महाविद्यालय है ।

वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या की शैक्षणिक क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति कराने हेतु निवेश इकाई, खण्ड स्तर पर उपखण्ड स्तर पर विभिन्न स्तर की शैक्षणिक संस्थायें आवश्यकता अनुसार स्थापित किया जाना प्रस्तावित है ।

2824

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[ भाग 1

शैक्षणिक सुविधाएं

क्र.

स्कूल

सारणी 3 -सा- 30

U.R.D.P.F.I. गाइडलाइन के

मानक

1

2

3

1.

स्कूल

इकाईयों की संख्या

वर्ष 2035 की जनसंख्या अनुसार अतिरिक्त आवश्यकता

4

5

7500 जनसंख्या पर 1

2.

महाविद्यालय

16

02

1.25 लाख जनसंख्या पर 1

3.

आई.टी.आई

03

00

10 लाख की जनसंख्या पर 1

02

00

स्त्रोतः- शिक्षा विभाग , नगर पालिका नरसिंहपुर एवं जी.आई.एस. सर्वेक्षण

स्वास्थ्य

नगर में वर्तमान में एक 166 बिस्तरों वाला शासकीय चिकित्सालय है, जिसमें प्रसूति, नेत्र तथा क्षय रोग संबंधी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं । निवेश इकाई स्तर पर विकास योजना में सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग हेतु उपदर्शित क्षेत्र में आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित किया जाना प्रस्तावित है ।

स्वास्थ्यसुविधाएं

क्र. स्वास्थ्य सुविधा

सारणी 3- सा-31

U.R.D.P.F.I.

गाइडलाइन के मानक

1

2

3

1. समान्य चिकित्सालय

इकाईयों की संख्या

वर्ष-2035 की जनसंख्या अनुसार अतिरिक्त आवश्यकता

4

5

80000 जनसंख्या पर 1

2.

01

01

75000 जनसंख्या पर 1

औषधालय/ उप-स्वास्थ्य केन्द्र / प्रसूति गृह एवं नर्सिंग होम

05

0

स्त्रोतः- मुख्य चिकित्सा अधिकारी , नगर पालिका नरसिंहपुर एवं जी.आई.एस. सर्वेक्षण भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

2825

अग्निशमन

अग्निशमन केन्द्र वर्तमान में नगर पालिका परिसर में स्थित है, जिसका आधुनिक उपकरणों सहित विस्तार प्रस्तावित है, इसके अतिरिक्त भावी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए एक आधुनिक सुवधिाओं से युक्त अग्निशमन केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है ।

पुलिस कार्यालय

नरसिंहपुर नगर में 4 पुलिस थाने हैं । पुलिस थाने मुशरान पार्क के पास एवं तहसील कार्यालय के पास में स्थित है । नगर का महिला थाना एवं अनुसूचित जनजाति पुलिस कार्यालय कोतवाली तहसील कार्यालय के पास में स्थित है एवं यातायात पुलिस कार्यालय मुशरान पार्क में स्थित है ।

इलेक्ट्रिक चार्जिंग / बेटरी चार्जिंग स्टेशन

नरसिंहपुर शहर में वर्तमान में विद्युत से चलने वाले वाहन ई- रिक्शा लोक वाहन के रूप में उपयोग किए जा रहे हैं । इनके लिए किसी भी प्रकार के चार्जिंग स्टेशन स्थापित नहीं है । वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर शहर में बस स्थानक , पार्किंग क्षेत्रों एवं पेट्रोल पम्प क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक चार्जिंग / बेटरी चार्जिंग स्टेशन लगाये जाना प्रस्तावित है ।

श्मशान घाट/कब्रिस्तान

नगर में वर्तमान में जो भी श्मशान / कब्रिस्तान विद्यमान हैं वे तब तक उपयोग में रहेंगे, जब तक ये पर्यावरण की दृष्टि से अनुपयुक्त न हो जावे । नगर के भावी विकास को देखते हुए नये कब्रिस्तान एवं श्मशान घाट आमोद - प्रमोद एवं मार्ग उपयोग को छोड़कर * अन्य समस्त उपयोगों के अन्तर्गत अनुज्ञेय होंगे, किन्तु इनके स्थल का चयन जन सामान्य की मांग पर कलेक्टर , स्थानीय संस्था एवं नगर तथा ग्राम निवेश की सहमति से किया जावेगा ।

सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं

सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं वर्तमान में ए.टी.एम. एवं वर्तमान सार्वजनिक शौचालयों की जानकारी मानचित्र में दर्शायी गयी है ।

सी.एन.जी. गैस वितरण सेवा

वर्तमान में नरसिंहपुर नगर में खाना बनाने में एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों के माध्यम से घरों में पहुंचाई जाती है । प्रस्तावित विकास योजना 2035 में सी.एन.जी. गैस पाइप लाइन द्वारा गैस की सप्लाई दी जाना प्रस्तावित है ।

2826

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[ भाग 1

PlanningArea

Narangpur

SurveyDivision

NARSINGPUR

3.11ATM

Waterbody

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

NationalHighway

Road

VillageBoundary

ATM

05

Source:GroundVerification

Legend

Landuse&Urban RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

District

ToJabalpur

KachSiyaKhe

☐DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal Dhedwars

88

Narsinghour 2827

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

A

PlanningArea

Narsingpur

Km

1.5

NARSINGPUR

CommunityToilet

Waterbody

PlanningAreaBoundary

NationalHighway

RailwayLine

Road

VillageBoundary

Source:GroundVerification 3.12COMMUNITYTOILET

Legend

0.5

Π

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale

District-Narsingpur

Khamtare

PIZATE

ToJabalpur

KarhalyaKhada

Maktuwa

Banskunwari

Bhedware

ToUmaria

Narsinghour

☐DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

KhalaMaka

ToSugar मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2828

[ भाग 1

A

PlanningArea

NARSINGPUR

Waterbody

PlanningAreaBoundary

NationalHighway

RailwayLine

VillageBoundary

Road

CellTower

Source:GroundVerification 3.13CELLTOWER

Legend

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale 0.5

DistrictNarsingpur

Khamtara

halyaKhoda

Naxtuwa

Banakunwar!

man

☐DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal Chedwara

ToS 2829

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

PlanningArea

Km

1.5

NARSINGPUR

Waterbody

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

NationalHighway

VillageBoundary

Road

OverHeadTank

Source:GroundVerification 3.14OVERHEADTANK

Legend

0.5

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

District-Narsingpur

ToJabalpur

ToSakal

KarhalyaKheda

Naktuwa

Banstunwan

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Bhedwara

ToUmaria [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

2830

सामाजिक एवं सांस्कृतिक

नगर में सामाजिक व सांस्कृतिक सुविधाओं का अभाव है । विकास योजना में सामाजिक एवं सांस्कृति सुविधाएं सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित की गई हैं । इस उपयोग अंतर्गत् सभागृह, कलावीथिका , पुस्तकालय सह वाचनालय इत्यादि स्थापित हो सकेंगे । विकास योजना में निवेश इकाई एवं खण्ड स्तर पर ऐसी गतिविधियां स्थापित किया जाना प्रस्तावित है ।

2831

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

अध्याय -4 विकास योजना 2035 के प्रस्ताव

4.1 विकास योजना 2021 का पुनर्विलोकन

नरसिंहपुर विकास योजना 2021 प्रस्तावित जनसंख्या 1.00 लाख हेतु दिनांक 16.04.2010 से प्रभावशील की गई थी । भारत सरकार द्वारा नरसिंहपुर नगर को अमृत गाईड लाईन के अनुसार विकास योजना तैयार करने हेतु वर्ष 2022 में चयन किया गया । अतः नगर के सुनियोजित विकास हेतु विकास योजना 2021 का पुनर्विलोकन किया जाकर वर्ष 2035 के लिए अनुमानित जनसंख्या 1.35 लाख हेतु तैयार की गई है । जिसमें वर्तमान विकसित क्षेत्र को समाहित कर नवीन प्रस्ताव दिये गये हैं, जो नगर के विकास के साथ नगरीय जीवन स्तर के उन्नयन एवं आर्थिक विकास हेतु उपयोगी होंगे ।

4.2 योजना अवधारणा

नरसिंहपुर नगर समतल भू- भाग पर स्थित है । यह नरसिंहपुर एवं कंदेली क्षेत्र को सम्मिलित कर बना है तथा इसमें एक छोटी नदी सीगरी बहती है , जिसका बहाव दक्षिण से उत्तर दिशा की ओर है । वर्षा का जल एवं नालियों का गंदा पानी इसी में मिलकर बहता हुआ उत्तर की ओर बाहर निकल जाता है ।

वर्तमान में हो रहे विकास की दिशा को दृष्टिगत रखते हुए नगर का भावी विकास एवं स्वरूप का निर्धारण किया गया है , फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों को सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक सुविधाओं की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है । इसके अतिरिक्त क्षेत्रों को प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना एवं यातायात के द्वारा समुचित रूप में जोड़े जाने की भी आवश्यकता है , ताकि इन सभी क्षेत्रों में आपसी सह- संबंध एवं युक्ति युक्त सामंजस्य स्थापित किया जा सके । इस प्रकार नगर का विकास एकीकृत रूप से हो सकेगा ।

वर्तमान में मुख्य मार्गों को शहर से गुजरने के कारण यातायात एवं पर्यावरण की समस्या को दृष्टिगत रखते हुये प्रमुख मार्गों को प्रस्तावित रिंग मार्ग के द्वारा आपस में जोड़ा गया है, वर्तमान में प्रस्तावित रिंग मार्ग का कियांवयन नहीं होने से सुचारू यातायात वाधित है जिससे ईंधन व समय की बचत के अतिरिक्त सीधे यातायात का नगरीय यातायात से पृथक्करण संभव हो सके ।

नगर के मध्य क्षेत्र में वाणिज्यिक एवं आवासीय दबाव को कम करने की दिशा में प्रस्तावित विभिन्न क्षेत्रों में इस हेतु उचित प्रावधान किये जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये नवीन प्रस्ताव रखे गये हैं, ताकि मध्य क्षेत्र में इन गतिविधियों का केन्द्रीकरण हो सके । नगर के क्षेत्रीय महत्व को दृष्टिगत रखते हुये नगरीय सुविधाओं के अतिरिक्त क्षेत्रीय स्तर पर सुविधाओं को प्रस्तावित किया गया है । नगर के भावी औद्योगिक विकारा को दिशा प्रदान करने की दृष्टि से कृषि आधारित एवं अन्य उद्योगों हेतु उचित प्रावधान मौजा देवरीकलां जो निवेश क्षेत्र के बाहर स्थित है जिसमें किया गया है ।

2832

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[ भाग 1

4.3 विकास योजना में अतिरिक्त क्षेत्र की आवश्यकता

नरसिंहपुर विकास योजना के अनुसार नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र की, वर्ष 2035 में जनसंख्या 1.35 लाख अनुमानित की गई है ।

विकसित क्षेत्र में आवासीय , वाणिज्यिक, मिश्रित, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सावर्जनिक, सुविधाएं एवं सेवाऐं, परिवहन एवं आमोद - प्रमोद क्षेत्र सम्मिलित हैं । अन्य क्षेत्रों में रिक्त भूमि, जलाशय , वन क्षेत्र, ग्रामीण निर्मित क्षेत्र एवं कृषि भूमि सम्मिलित नहीं है ।

यू.आर.डी.पी.एफ.आई. मानक अनुसार मध्यम श्रेणी के नगरों के लिए 100 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर जनसंख्या घनत्व अनुशंसित है । नरसिंहपुर हेतु 120 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर प्रस्तावित जनसंख्या घनत्व की अनुशंसा की जाती है । इस संदर्भ में वर्ष 2035 तक नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र में विकास योजना प्रस्ताव निर्धारित करने हेतु क्षेत्रफल की गणना की गई है एवं इस गणना के अनुसार लगभग 1125 हेक्टेयर भूमि कुल 1.35 लाख की जनसंख्या (वर्ष 2035) के लिये आवश्यक होगी । नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र में प्रस्तावित उपयोग हेतु भूमि का चयन करने हेतु समन्वित भूमि उपयोग उपयुक्तता का विश्लेषण किया गया है, जिसका मुख्य आधार भौगोलिक विशेषताएँ एवं पर्यावरणीय घटकों का संयुक्त रूप से "Multicriteria Index " के माध्यम से विश्लेषण है ।

4.4 भूमि उपयोग 2035

नरसिंहपुर विकास योजना 2035 में नगर के संतुलित एवं नियोजित विकास को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित क्षेत्र में 1138.06 हेक्टेयर प्रति हजार व्यक्ति की 11.38 भू- उपयोग दर से नगरीय विकास प्रस्तावित है ।

2833

त्र, दिनांक 31 मार्च 2023 मध्यप्रदेशप्रदेश राजपत्र,

भाग 1 ]

PUFL

PlanningArea

Km

सार्वजनिकसेवाएंएवं

सार्वजनिकएवंअर्थसार्वजनिक

औद्योगिक

जलाशय

परिवहन

स्टेडियम

आवासीय सामान्यआवासीय

सामाष्यउद्योग

आमीयप्रमोद

नगरपालिका

निवेशक्षेत्र

كليا

पामबावादीविस्तार

रेल्वेस्टेशन

रेस्येसाईन

पुलफ्लाईओवर

2.5

Legend

NARSINGPUR

EXISTINGPROPOSED

1.5

Source:DirectorateofTown&CountryPlanning

TRANSPORTATION

RECREATIONAL

WATERBODIES

4.1DEVELOPMENTPLAN2035(DRAFT)

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

AGRICULTURE

COMMERCIAL

AFFORESTATION

BOUNDARIES

RESIDENTIAL

EXTENSION

INDUSTRIAL

TRANSPORTNAGAR

MUNICIPAL

PLANNINGAREA

GENERALINDUSTRIES

VILLAGEAABADI

GENERALRESIDENTIAL

GENERAL

PUBLICUTILITIES& FACILITIES

VILLAGE

PUBLIC&SEMIPUBLIC

RAILWAYSTATION RAILWAYLINE

STADIUM

BRIDGESFLYOVER

ROADS

EDUCATIONANDRESEARCH HEALTHBOCIAL/CULTURAL INSTITUTIONALACTIVITIES

MANDI

PUBLICINSTITUTIONSAND

MIXEO

DistrictNarsingpur

PARK

BUSSTAND

Scale0.5

29-03-2023

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal 2834

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[ भाग 1

प्रस्तावित भूमि उपयोग 2035

सारणी 4- सा -1

प्रस्तावित क्षेत्र 2035

विकसित क्षेत्र 2022

क्र.

क्षेत्रफल भू- उपयोग

प्रस्तावित क्षेत्र 2021 (हेक्टेयर में)

4

3

2

1

108.22

292.69

आवासीय

1.

5.7

14.55

वाणिज्यिक

2.

मिश्रित

3.

1.88 औद्योगिक

27.87

4.

9.47

24.57

5.

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

0.73

12.17

सार्वजनिक 6. उपयोगिताएँ एवं सुविधाएँ

7.86

37.66

7.

आमोद- प्रमोद

2.34

72.3

8.

यातायात एवं परिवहन

136.20

481.81

योग

प्रतिशत

प्रतिशत

उपयोगिता दर क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

10

9

5

8

5.28

46.41

528.20

79.46

0.48

4.18

47.58

4.19

1.26

11.11

126.47

0.16

1.44

16.34

1.38

1.27

11.17

127.14

6.95

0.31

2.71

30.83

0.54

0.26

2.24

25.51

5.77

2.36

20.74

235.99

1.72

11.38

100

1138.06

100

नोटः- वर्ष 2035 की जनसंख्या 1.35 लाख अनुमानित की गई है ।

आवासीय

आवासीय उपयोग के प्रस्ताव वर्तमान आवासीय को समाहित करते हुये नगर के चारों दिशाओं में दिये गये हैं, ताकि नगर का संतुलित विकास हो सके । आवासीय उपयोग के अंतर्गत् वर्तमान आवासीय सहित 528.20 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 46.41 प्रतिशत है ।

वाणिज्यिक

वाणिज्यिक उपयोग के प्रस्ताव वर्तमान वाणिज्यिक को यथावत् रखते हुये मुख्य मार्गों प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों के समीप वाणिज्यिक क्षेत्र प्रस्तावित किये गये हैं, ताकि विकसित हो रहे आवासीय क्षेत्र को वाणिज्यिक गतिविधियों की सुविधा प्राप्त हो सके । वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत् वर्तमान वाणिज्यिक सहित 47.58 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि प्रस्तावित क्षेत्र का 4.18 प्रतिशत है ।

2835

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

मण्डी

वर्तमान में कृषि उपज मण्डी ग्राम रोसरा एवं सूरजगांव में स्थित है । नगर की भावी आवश्यकताओं के आधार पर ग्राम करहियाखेडा में मण्डी प्रस्तावित की गई है ।

मिश्रित

नगर में मिश्रित उपयोग हेतु नरसिंहपुर से करेली बायपास वर्तमान निर्मित 60.00 मीटर चौड़े मार्ग को दोनों ओर, ग्राम वांसकुवांरी- नकुटवा- नरसिंहपुर- खैरी में मिश्रित भू- उपयोग प्रस्तावित किया गया है ।

औद्योगिक

नगर में औद्योगिक उपयोग हेतु ग्राम खमतरा में औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है । इसके अतिरिक्त निवेश क्षेत्र के बाहर नरसिंहपुर से करेली बायपास मार्ग पर ग्राम देवरीकलां में औद्योगिक क्षेत्र प्रस्तावित है । उक्त प्रस्तावित औद्योगिक उपयोग क्षेत्रों से नगर के औद्योगिक विकास की पूर्ति हो सकेगी ।

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग के अंतर्गत् वर्तमान सहित 127.14 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 11.17 प्रतिशत है । इसके अंतर्गत् सामान्य सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संबंधित गतिविधियों हेतु प्रस्तावित उपयोगों की पूर्ति हो सकेगी ।

प्रशासकीय परिसर

नरसिंहपुर नगर में विभिन्न विभागों के कार्यालय नगर में स्थित है । ग्राम नरसिंहपुर खास में संयुक्त कार्यालय, कलेक्ट्रेट के रूप में विकसित है ।

सार्वजनिक उपयोगिताएं और सुविधाएं

सार्वजनिक उपयोगिताएं और सुविधाएं उपयोग के अन्तर्गत वर्तमान उपयोग सहित 5.0 हेक्टेयर भूमि नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र के बाहर करेली मार्ग पर ग्राम देवरीकलां में प्रस्तावित की गई है । प्रस्तावित क्षेत्र के अंतर्गत् नगर हेतु कचरा संधारण केन्द्र एवं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट हेतु भूमि का आरक्षण किया गया है ।

आमोद-प्रमोद

आमोद-प्रमोद उपयोग के अंतर्गत् वर्तमान सहित 25.51 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 2.24 प्रतिशत है । आमोद - प्रमोद गतिविधि मानव 2836

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[ भाग 1

जीवन का अभिन्न अंग है, खुले स्थान, उद्यान एवं बगीचे खेल मैदान आदि नगरीय जीवन के लिए आवश्यक हैं , जिसके कारण नगर में स्वस्थ्य पर्यावरण का निर्माण होता है । नगर में स्थित सिंगरी नदी से लगकर वृक्षारोपण का प्रस्ताव दिया गया है । इसी के साथ - साथ जल स्त्रोतों का संरक्षण करते हुए उनके किनारे भी वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है ।

क्षेत्रीय उद्यान एवं पिकनिक स्थल

क्षेत्रीय उद्यान एवं पिकनिक स्थल हेतु ग्राम खमतरा में भूमि प्रस्तावित की गई है ।

नगर उद्यान

वर्तमान में विकसित नगर उद्यानों को संरक्षित करते हुए नवीन प्रस्तावित क्षेत्रों में नगर उद्यान के प्रस्ताव दिए गए हैं । गांधी चौक के पास सिंगरी नदी से लगकर उद्यान प्रस्तावित किया गया है ।

स्टेडियम

वर्तमान में नरसिंहपुर में गेस्ट हाउस के सामने नगर पालिका परिषद का स्टेडियम संचालित है । नगर की आवश्यकताओं के आधार पर ग्राम खमतरा में स्टेडियम प्रस्तावित किया गया है ।

यातायात एवं परिवहन

विकास योजना में यातायात क्षेत्र के अन्तर्गत 235.99 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, यह भूमि विकास के लिए प्रस्तावित भूमि का 20.74 प्रतिशत है । यातायात एवं परिवहन उपयोग के अन्तर्गत नगरीय मार्गों के विस्तार के साथ तथा स्थानीय मार्गों की यातायात संरचना पदानुक्रम में विकास के लिए प्रस्तावित की गई है । वर्तमान में बायपास का निर्माण किया गया है ।

4.5 निवेश इकाईयाँ

नरसिंहपुर विकास योजना 2035 में निवेश क्षेत्र को 2 निवेश इकाईयों में विभक्त किया गया था । विकास योजना 2035 में भी पूर्व निवेश इकाईयों के क्षेत्र को यथावत रखा : गया है । निवेश इकाई का विवरण सारणी 4- सा -2 में दर्शाया गया है ।

2837

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

निवेश इकाईयाँ

सारणी 4-सा-2

निवेश इकाईयाँ

क्र.

निवेश इकाईयाँ 1

2

1

निवेश इकाई क्रमांक -1

2

निवेश इकाई क्रमांक -2

योग

निवेश इकाई क्रमांक -1 कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

3

1896.3

1683.2

3579.5

निवेश इकाई क्रमांक -1 के उत्तर में निवेश क्षेत्र की सीमा, दक्षिण में जबलपुर- भोपाल रेल लाइन के, उत्तर- पश्चिम में निवेश क्षेत्र सीमा तथा पूर्व में ग्राम खमतरा की सीमा स्थित है, निवेश इकाई का कुल क्षेत्रफल 1896.3 हेक्टेयर है ।

निवेश इकाई क्रमांक-2

निवेश इकाई क्रमांक-2 के दक्षिण में जबलपुर- भोपाल रेल लाइन, दक्षिण - पश्चिम में निवेश क्षेत्र सीमा तथा दक्षिणी पूर्व में ग्राम खमतरा की सीमा क्षेत्र में मुख्यतः वाणिज्यिक, आवासीय तथा अन्य मिश्रित भू- उपयोग विद्यमान है । निवेश इकाई का कुल क्षेत्रफल 1683.2 हेक्टेयर है ।

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2838

PlanningArea

Narsingour

Km

3

SurveyDivision

2.5

NARSINGPUR

2

Waterbody

PlanningUnitBoundary-1

PlanningAreaBoundary

PlanningUnitBoundary-2

RailwayLine

NationalHighway

VillageBoundary

Road

1.5

4.2PLANNINGUNIT

PlanningUnits

Legend

......MunicipalAreaBoundary

Source:DepartmentofTown&CountryPlanning

0,5

Landuse&Urban RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

District-Narsin

ToJabalpur

ToJabalpur

tara

ToSakal

Rosera

KarhaiyaKheda

Naktuwa

2

ToChhindwara

Kandell

Banskunwan

Dhedwara

Narsinghour

ToUmaria

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

KhairiNaka

ToItarsi 2839

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

4.6 मध्य क्षेत्र

मध्य क्षेत्र

नरसिंहपुर मध्यवर्ती क्षेत्र में मुख्यतः नगर का पुराना एवं निर्मित क्षेत्र सम्मिलित है जिसमे आवासीय , शासकीय एवं वाणिज्यिक गतिविधियाँ संचालित होती आरही हैं । यह क्षेत्र नगर के मुख्य मार्ग को सम्मिलित करता है जो की मध्य क्षेत्र मानचित्र में दर्शाया गया है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[ भाग 1 2840

PlanningArea

Nerswigpur

वाणिज्यिक

सार्वजनिकएवंअर्थराार्वजनिक

आवासीय

जलाशय

स्टेडियम

सामान्य

सार्वजनिकसेवाएंएवं सुविधाएं

परिवहन

सामान्यआवासीय

सीभाए

आमोदप्रमोद

Km

0.5

NARSINGPUR

EXISTINGPROPОВИ

Source:GroundVerification

4.3CENTRALAREALANDUSE

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

TRANSPORTATION

RECREATIONAL

WATERBODIES

COMMERCIAL

AFFORESTATION

RESIDENTIAL

BOUNDARIE

Legend

EDUCATIONANDRESEARCH

CENTRALAREA

GENERAL

VILLAGE

PUBLIC&SEMIPUBLIC

RAILWAYLINE

Scale

PUBLICUTILITIES& FACILITIES

STADIUM

GENERALRESIDENTIAL

ROADS

HEALTH/SOCIALICULTURAL INSTITUTIONALACTIVITIES

MIXED

PUBICINSTITUTIONSAND

PARK

District rsingpur

Naktuwa

Govt Collage

Banskunwari

Govt Schoo

Govt Hospital

Hostel

88DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Dhedwara

Narsinghpur

Kandeli 2841

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

4.7 गंदी बस्ती क्षेत्र

नरसिंहपुर नगरीय क्षेत्र में नगर पालिका द्वारा अधिसूचित गंदी बस्ती हैं । नगर पालिका नरसिंहपुर द्वारा इन गंदी बस्ती क्षेत्रों में मूलभूत सामुदायिक सुविधाओं का विकास किया गया है । गंदी बस्तियों के पर्यावरण सुधार हेतु यह आवश्यक है कि इनकी रोकथाम, विकास, निर्मूलन एवं पुनर्स्थापना हेतु एकीकृत कार्यक्रम चलाया जावे । इस हेतु निम्नानुसार प्रयास किया जाना प्रस्तावित है ।

1. भवन निर्माण उपविधियों में संशोधन एवं परिक्षेत्रिक नियमों का निर्धारण एवं उनका पालन ।

2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित भूमि का निश्चित समय सीमा में उसी वर्ग के लिये विकास ।

3. गंदी बस्ती क्षेत्र में पर्यावरण सुधार हेतु सार्वजनिक सुविधाओं का विकास ।

4. जिन गंदी बस्ती क्षेत्रों को वर्तमान स्थान पर पर्यावरण सुधार कर रखा जाना संभव नहीं हो , उनको स्थानांतरित कर नवीन स्थल पर पुनर्स्थापना करना ।

4.8 पुनर्विकास नीति

शहर की विकास प्रक्रिया के कारण कुछ वर्तमान निर्मित क्षेत्र शहरी विकास की दृष्टि से केन्द्रीय स्थिति प्राप्त कर लेते हैं जिससे इनका भू- मूल्य अधिक हो जाता है । ऐसे क्षेत्रों को पुनर्विकास क्षेत्र के रूप में चयनित किया जावेगा एवं स्थानीय संस्था द्वारा योजना बनायी जाकर कियान्वयन किया जा सकेगा ।

4.9ग्राम आबादी विस्तार

नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र में स्थित ग्राम आबादी जो विकास योजना के कृषि क्षेत्र में स्थित है, उनका विस्तार (जिसमें सामाजिक एवं भौतिक अधोसंरचना का विकास भी सम्मिलित है) वर्तमान ग्राम आबादी क्षेत्र के आसपास 200 मीटर की परिधि में आबादी विस्तार एवं सुविधाओं का विकास सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा से किया जा सकेगा ।

4.10 कमजोर आय वर्ग के लिए प्रावधान

कमजोर आय वर्ग के लिए प्रत्येक आवासीय कालोनी में छोटे भूखण्डों का प्रावधान किया जाता है । यह वर्ग प्रायः रोजगार अस्थायी ठेला, गुमटी आदि की स्थापना के माध्यम से प्राप्त करता है । अतः कमजोर आय वर्ग के लिए मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 में उल्लेखित प्रावधान तथा शासन द्वारा समय- समय पर इन वर्गों के लिए दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया प्रावधान स्वीकार्य होगा ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2842

4.11 असंगत भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना

असंगत भूमि उपयोगों का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पुनर्निधारण किया गया है जो निम्नानुसार है ।

असंगत भूमि उपयोगों की पुर्नस्थापना एवं क्रियान्वयन स्थिति

सारणी 4-सा-3

प्रस्तावित स्थल

वर्तमान स्थल

क्र.

रिक्त होने पर भूमि का प्रस्तावित उपयोग उपयोगों का स्थानांतरण

5

3

4

2

1

वाणिज्यिक मांस बाजार

1

इतवारा बाजार ग्राम कंदेली प्रस्तावित होलसेल मंडी में

2

आवासीय /मिश्रित

प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र

सामने नरसिंह तालाब के

दाल मिल एवं तेल मिल

3

आवासीय /मिश्रित

प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र

नरसिंह तालाब के सामने

सॉमिल , आरा मशीन

वाणिज्यिक 4

ग्राम रोसरा कृषि उपज मंडी के पास

स्टेशन गंज रोड पर

अनाज एवं किराना गोदाम

वाणिज्यिक 5

प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर

पुराना बस स्टैंड के पास

लौह वास्तु वर्कर्स

मार्ग 6 पत्थर फर्शी

ग्राम डेडवारा रिंग मार्ग पर

वर्धमान ट्रेडर्स पाठक वार्ड

बस स्टेंड

वाणिज्यिक 7

पुराना बस स्टेंड के पास

वर्कशॉप (कार्यशाला) पुराना बस स्टैण्ड

वाणिज्यिक 8

इतवारा बाजार ग्राम कंदेली प्रस्तावित होलसेल मंडी में

थोक सब्जी मंडी

बंद

ग्राम खैरी

9

कृषि सोयाबीन फेक्ट्री

स्त्रोत : मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद्/ नगर तथा ग्राम निवेश 2843

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

अध्याय 5 प्रस्तावित यातायात संरचना एवं नगरीय अधोसंरचना

5.1 यातायात की वर्तमान स्थिति

नगर का भौतिक विकास का स्वरूप मुख्यतः परिवहन संरचना पर निर्भर करता है । भूमि उपयोग एवं यातायात आवश्यकताओं का आपस में घनिष्ठ संबंध रहा है । आटो रिक्शा एवं ई - रिक्शा नगर में यातायात के प्रमुख साधन है जो नगर के यातायात संचालन में प्रमुख भूमिका निभाते है । अन्य प्रचलित हल्के वाहनों में कार, मोटर साइकिल , स्कूटर आदि है ।

वर्तमान में नगर में सार्वजनिक यात्री परिवहन हेतु आटो रिक्शा वाहन एवं माल परिवहन हेतु मुख्यतः आटो रिक्शा एवं ई- रिक्शा का उपयोग प्रचलन में है । दक्ष सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का अभाव नागरिकों द्वारा अनुभव किया जाता है, जिसके कारण नागरिकों को अपने कार्य केन्द्रों पर एवं अन्य कालोनियों / रहवासी क्षेत्रों एवं गतिविधि स्थलों तक पहुँचने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है । अतः नगर में एक प्रभावी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की आवश्यकता है ।

5.2 प्रस्तावित यातायात तंत्र

नरसिंहपुर नगर की प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना रेल्वे लाइन तथा राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-44 के रेखांकन एवं स्थिति के परिपेक्ष्य में नगर बस्तियों को आपस में जोड़ते हुए नगर को यथा संभव सुगम यातायात उपलब्ध कराने के उद्देष्य से की गई है, अतः नगर मध्य से गुजरने वाले सीधे यातायात के लिए वृत्तीय मार्ग के रूप में क्षेत्रीय सरकुलर मार्ग प्रस्तावित कर संपूर्ण नगरीय यातायात को गतिशील एवं सुरक्षित बनाना है । परिभ्रमण संरचना निम्न अवधारणा पर आधारित है ।

दक्ष एवं बहुआयामी जन परिवहन प्रणाली की व्यवस्था ।

मंदगति वाहनों के सुरक्षित एवं सुविधाजनक प्रवाह हेतु मार्गों का विकास ।

मुख्य गतिविधि पुंजक एवं आबादी क्षेत्र के बीच सुविधाजनक एवं सुरक्षित पहुँच मार्गों की व्यवस्था करना ।

क्षेत्रीय यातायात एवं नगरीय यातायात का पृथक्करण ।

5.3 अंर्तनगरीय यातायात

रेल यातायात

नरसिंहपुर नगर से मध्य रेलवे के जबलपुर- भोपाल रेल मार्ग पर स्थित होकर मुम्बई , हावडा, दिल्ली, एवं प्रयागराज जैसे प्रमुख नगरों से जुड़ा हुआ है । नगर का मुख्य रेलवे स्टेशन नरसिंहपुर है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2844

सड़क मार्ग

नरसिंहपुर राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 44 मार्ग नगर से गुजरता है, जो कि नगर को देश एवं प्रदेश के प्रमुख नगरों से जोड़ता है ।

5.4 प्रस्तावित यातायात प्रणाली

वर्तमान में नगर यातायात हेतु क्षेत्रीय / स्थानीय मार्गों यथा नरसिंहपुर-भोपाल , नरसिंहपुर- छिंदवाडा, नरसिंहपुर- जबलपुर, नरसिंहपुर- लखनादौन, मार्ग विद्यमान हैं, इनमें से नरसिंहपुर- जबलपुर, नरसिंहपुर छिंदवाडा मार्ग पर यातायात का अधिकतम दबाव है ।

नगर के मध्य से गुजरने वाले क्षेत्रीय मार्गों की अन्तर्सबद्धता स्थापित करने हेतु नरसिंहपुर विकास योजना 2035 मे जितने भी क्षेत्रीय / नगरीय मार्ग प्रस्तावित किये गए थे , उनका क्रियान्वयन नहीं हो सका । इस कारण से प्रस्तावित मार्ग संरचना को वर्तमान स्थिति के अनुरुप यथा संशोधन के साथ प्रस्तावित करने का प्रयास किया गया है ।

मार्गों की श्रेणी

बायपास मार्ग / वृत्तीय मार्ग

वर्तमान में (नरसिंहपुर- करेली मार्ग ) का निर्माण हो चुका है ।

उप क्षेत्रीय मार्ग (मुख्य मार्ग)

प्रस्तावित बायपास मार्ग को नगर के वर्तमान मार्गों से जोड़ते हुए यातायात संरचना के आधार पर उपक्षेत्रीय मार्गों से जोड़ने के प्रस्ताव किये हैं । इन मार्गों की चौड़ाई 30.00 मीटर , 24.00 मीटर , 18.00 मीटर एवं 12.00 मीटर रखी गई हैं ।

2845

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1]

PlanningArea

Narangpur

2.5 3 Km

NARSINGPUR

2

Waterbody

PlanningAreaBoundary

RailwayStation

RailwayLine(BroadGauge)

VillageBoundary

NationalHighway

MajorCityRoad

VillageRoad

Bridge/Flyover

BusStand

OtherPublicRoad

OtherPrivateRoad

OtherDistrictRoad

MinorCityRoad

MajorDistrictRoad

Source:Worldview-IISatellitedata

Narsingpur

Landuse&UrbanSurveyDivision

Legend

----MunicipalAreaBoundary

5.1EXISTINGTRANSPORTNETWORK

0.511.5

RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal

Scale District-Narsingpur

200

ToJabalpur

ToJabalpur

1013

NH-44

Khamtara

ToSakal

Rosera

Karhalya Kheda

Naktuwa

Kandeli

ToChhindwara

Banskunwari

Dhedwara

Narsinghpur

ToUmaria

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

NH-44

KhairiNaka

ToSagar

ToItarsi.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[ भाग 1 2846

ग्रामीण मार्ग

** ग्रामीण मार्गों की चौड़ाई 12.00-18.00 मीटर प्रस्तावित है ।

5.5 मार्गों की चौड़ाई

मागर्गों की चौड़ाई प्रस्तावित करते समय इनके क्रियान्वयन का महत्व, दीर्घकालीन यातायात की सघनता, यातायात का स्वरूप व विशेषतायें आदि ध्यान में रखी गई हैं । सारणी 5 - सा-1 में निवेश क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई दर्शायी गई हैं ।

2847

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

नरसिंहपुर : मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

मार्ग का नाम

कमांक

5- सा -1

यातायात प्रकार

पुनर्विलोकन पश्चात् प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)

विकास

योजना 2021

में प्रस्तावित

चौड़ाई

(मीटर में)

2

1

1

राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 44

2

सरक्युलर मार्ग आर -1

प्रस्तावित आर-2

प्रस्तावित आर-3

प्रस्तावित आर-4

प्रस्तावित आर-5

प्रस्तावित आर-6

प्रस्तावित आर-7

प्रस्तावित आर-8

प्रस्तावित आर-9

साकल मार्ग

3

5

4

3

सीधा निर्मित

60

क्षेत्रीय यातायात

30

नगर/क्षेत्रीय यातायात

यथावत प्रस्तावित

24

नगर/ क्षेत्रीय यातायात

यथावत प्रस्तावित

प्रस्तावित

24

नगर /क्षेत्रीय यातायात

12

यथावत प्रस्तावित

प्रस्तावित

18

नगर /क्षेत्रीय यातायात

प्रस्तावित

18

नगर /क्षेत्रीय यातायात

प्रस्तावित

18

नगर/क्षेत्रीय यातायात

प्रस्तावित

18

नगर/क्षेत्रीय यातायात

प्रस्तावित

18

नगर/क्षेत्रीय यातायात

नगर /क्षेत्रीय यातायात

यथावत प्रस्तावित

अ- जैन मंदिर तिराहे से रिंग मार्ग 30 तक

ब- रिंग मार्ग के बाहर

स- साकल मार्ग से रिंग मार्ग तक

द- रिंग मार्ग के बाहर

जरजोला मार्ग

4

36

नगर / क्षेत्रीय यातायात यथावत प्रस्तावित

24

नगर/क्षेत्रीय यातायात

यथावत प्रस्तावित

36

नगर/ क्षेत्रीय यातायात यथावत प्रस्तावित

नगर/क्षेत्रीय यातायात यथावत प्रस्तावित

अ- जरजोला तिराहे से रिंग मार्ग 18 तक

ब- रिंग मार्ग के बाहर

नगर/ क्षेत्रीय यथावत

36 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2848

5

पुराना नरसिंहपुर मार्ग

यातायात

प्रस्तावित

18

अ- गाँधी चौक से झिरना तक

नगर /क्षेत्रीय यातायात

यथावत प्रस्तावित

24

ब- झिरना से रिंग मार्ग तक

नगर/ क्षेत्रीय यातायात

यथावत प्रस्तावित

36

स- रिंग मार्ग के बाहर

6

छिंदवाड़ा मार्ग

नगर / क्षेत्रीय यातायात

यथावत प्रस्तावित

18

अ- सिंगपुर तिराहे से सीगरी नदी तक

यथावत प्रस्तावित

नगर/क्षेत्रीय यातायात

24

ब- सीगरी नदी से बाय पास तक

नगर / क्षेत्रीय यातायात

यथावत प्रस्तावित

36

स- बाय पास के बाहर

नगर /क्षेत्रीय यातायात

यथावत प्रस्तावित

नरसिंहपुर : वर्तमान मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

मार्ग का नाम

क.

5- सा -2

प्रस्तावित चौडाई 2021

वर्तमान

चौड़ाई

(मीटर में)

2

1

1

पुनर्विलोकन पश्चात् प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)

5 3

4

यथावत प्रस्तावित 12

10-12

स्टेशन के सामने से हमीद खान| मालगुजार तक

2

यथावत प्रस्तावित 24

20-24

हमीद खान मालगुजार से जैन मंदिर

यथावत प्रस्तावित 18

15-18

3

जैन मंदिर तिराहे से मुख्य मार्ग तक (स्टेशन के सामने)

4

यथावत प्रस्तावित 36

30-36

लखनादौन रेल्वे कांसिंग से मुशरान पार्क तक

5

यथावत प्रस्तावित 18

15-18

मुशरान पार्क से सुभाष पार्क चौराहे तक (कंदेली मुख्य मार्ग)

(अ) मुशरान पार्क से कन्या शाला तक

(ब) कन्या शाला से बस स्टैण्ड तक

(स) बस स्टैण्ड से सुभाष पार्क चौराहे तक

6

यथावत प्रस्तावित 18

12

यथावत प्रस्तावित

यथावत प्रस्तावित 18

यथावत प्रस्तावित 18

16-18

मुशरान पार्क से एल.आई.सी तिराहे तक 2849

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

7

10-12 एल.आई.सी तिराहे से सुनका तिराहे तक

8

15-18 सुनका तिराहे से सांकल तिराहे तक

9

22-24 सांकल तिराहे से सुभाष पार्क चौराहे तक

32-36

10 सुभाष पार्क चौराहे से गांधी चौक (अस्पताल के सामने)

11

15-18 सुभाष पार्क चौराहे से गांधी चौक (कचहरी मार्ग)

10-12 डिग्री कॉलेज मार्ग

12

15-18 गांधी चौक से राजेश दाल मिल तक 13

07-09 14 राजेश दाल मिल से निर्मल चंद जैन तक

09-12 15 निर्मल चंद जैन से नरसिंह तालाब चौराहे तक

15-18 16 नरसिंह तालाब से प्रस्तावित आर-2 तक

30-36

17 आर-2 के बाहर

18

07-09 पुराना बस स्टैंड से एल.आई.सी. कार्यालय चौराहा तक

यथावत प्रस्तावित 12

यथावत प्रस्तावित 18

यथावत प्रस्तावित 24

यथावत प्रस्तावित 36

यथावत प्रस्तावित 18

यथावत प्रस्तावित 12

यथावत प्रस्तावित 18

यथावत प्रस्तावित 09

यथावत प्रस्तावित 12

यथावत प्रस्तावित 18

यथावत प्रस्तावित 36

प्रस्तावित

12

नोटः जिन स्थानों पर वर्तमान चौड़ाई प्रस्तावित चौड़ाई से अधिक उपलब्ध है, उसे यथावत रखा जावे ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2850

A

PlanningArea

Narsingpur

यातायातनगर

वृत्तीयमार्ग

परिवहन आरमार्ग

Km

पुल/पलाईओवर

12M

18M

18M

18M

18M

18M

3

30M

24M

24M

2.5

NARSINGPUR

2

Narsinpour

R-6

R-7

R-8

R-9

R-3

R-4

R-5

R-2

TRANSPORTATION

RingRoad

11.5

ROADNAMEROADWIDTH

Source:DirectorateofTown&CountryPlanning TRANSPORTNAGAR

BRIDGE/FLYOVER

Legend

RINGROAD

5.2PROPOSEDTRANSPORTNETWORK

0.5

A Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal RROAD

Scale District-Narsingpur

NA

2200

-ToJabalpur

ToJabalpur

Khamtara

ToSakal

Rosera

Karhaiya Kheda

Naktuwa

Kandell

To Chhindwara

Banakunwari

Dhedwara

ToUmaria

Narsinghpre

NH

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

RJ

ShairiNaka 2851

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

5.6 यातायात पद्धति में सुधार

यातायात के वर्तमान लक्षणों से यह ज्ञात होता है कि नगर में यातायात यांत्रिकी के सुधार की बहुत संभावना है, जिससे वर्तमान मार्ग पद्धति की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है । यह क्षमता बढ़ाने हेतु मार्गों को चौड़ा बनाना, फुटपाथों का निर्माण करना, ट्रैफिक आयलैण्ड का निर्माण करना आदि शामिल है ।

मार्ग संगमों में सुधार

पूर्व अंगीकृत विकास योजना में निम्नलिखित चौराहों के विकास / सुधार के प्रस्ताव दिये गए थे लेकिन योजना काल में इनका विकास नहीं हो सका, अतः पुनर्विलोकित विकास योजना में इनका विकास / सुधार किया जाना यथावत प्रस्तावित किया गया है:-

1. सुभाष पार्क चौराहा

2. साकल तिराहा

3. गांधी चौक

4. मुशरान पार्क तिराहा

5. सिंहपुर तिराहा

6. सुनका तिराहा

7. मगरधा रोड पर वायपास चौराहा

रेल्वे स्टेशन

नरसिंहपुर रेल्वे स्टेशन ग्राम रोसरा में नरसिंहपुर मुख्य मार्ग पर स्थित है ।

बस स्थानक

वर्तमान बस स्टैण्ड रिक्त होने पर स्थल पर वाणिज्यिक विकास किया जाना प्रस्तावित है । वर्तमान में महिला पोलीटेक्नीक समीप बस स्टेण्ड प्रस्तावित था जिसे नगर पालिका नरसिंहपुर द्वारा कियांवित किया गया है ।

वाहन विराम स्थल

मध्य क्षेत्र में वाहनों के पार्किंग हेतु कोई स्थल अभी तक विकसित नहीं किया गया है । पार्किंग मुख्यतः मार्गों के किनारे की जाती हैं, जिससे यातायात में व्यवधान उत्पन्न होता है । यातायात सुचारु रुप से हो सके इसके लिये वर्तमान मुख्य मार्गों के किनारे उचित विकास कर पार्किंग व्यवस्था की जा सकती है । इस हेतु मध्य क्षेत्र में निम्न स्थल प्रस्तावित है :

1- इतवारा बाजार ।

2- जिला चिकित्सालय के सामने ।

3- तहसील तिराहे के पास ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2852

4- रेलवे स्टेशन के पास मालगोदाम से लगकर ।

ओव्हर ब्रिज

नरसिंहपुर नगर का विकास दक्षिणी दिशा में रेल्वे लाइन होने के कारण अवरुद्ध हुआ है इसलिये इस रेल्वे लाइन पर नगरीय / क्षेत्रीय यातायात सुचारू रूप से संचालित करने के लिये वर्तमान में रेल्वे क्रॉसिंग पर ओव्हर ब्रिज का निर्माण किया गया है । कंदेली मुख्य मार्ग से ओव्हर ब्रिज तक मार्ग संर्कीण है, जिसका चौडीकरण किया जाना प्रस्तावित है ।

2853

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

अध्याय- 6 विकास नियमन

6.1 क्षेत्राधिकार

1. इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन, राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 के अंतर्गत् गठित निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे तथा जो नियमन इस अध्याय में वर्णित नहीं है, वह म.प्र . भूमि विकास नियम , 2012 में निहित प्रावधानों एवं शासन द्वारा नियमों में किये जाने वाले संशोधन के अनुरूप लागू होंगे ।

2. इस अध्याय में वर्णित सक्षम प्राधिकारी , संचालक, संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश भोपाल होगें जो विकास योजना में विभिन्न उपयोगों के अंतर्गत स्वीकार्य गतिविधियों की विकास अनुज्ञा देने हेतु सक्षम प्राधिकारी होगें ।

3. विकास योजना प्रस्तावों को विस्तार पूर्वक परिक्षेत्रिक योजना में भी दर्शाया जा सकेगा । इस विकास योजना के प्रभावशील होने के पश्चात परिक्षेत्रिक योजना बनाने की कार्यवाही संबंधित स्थानीय निकाय द्वारा स्वप्रेरणा से किसी भी समय अथवा राज्य शासन के निर्देशों के अनुसार तैयार की जावेगी । यह संभावना हो सकती है, कि विकास योजना में प्रस्तावित मार्गो एवं उपयोग परिक्षेत्रों के रेखांकन में कियान्वयन की दृष्टि से यांत्रिकी आवश्यकताओं के परिपेक्ष्य में आंशिक संशोधन करना पड़ सकता है । ऐसे संशोधन के संबंध में राज्य शासन का विनिश्चय अंतिम होगा , जिसे विकास योजना प्रस्तावों का भाग माना जावेगा ।

4. विकास योजना पुस्तक के मानचित्र में चिन्हित प्रस्ताव सांकेतिक एवं स्थूल स्वरूप के हैं तथा उक्त प्रस्ताव नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 17 के आधार पर चिन्हित किये गये हैं । उदाहरणार्थ आवासीय परिक्षेत्र , जो विकास योजना मानचित्र में दर्शाया गया है, उसमें आंतरिक मार्ग, खुले तथा हरित क्षेत्र, नागरिकों के लिए आवश्यक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु क्षेत्रफल तथा नगरीय विकास हेतु अनुपयोगी भूमि, वर्तमान वृक्ष समूहों द्वारा व्याप्त भूमि आवासीय क्षेत्र के अभिन्न अंग के रूप में सम्मिलित है । इस कारण उक्त क्षेत्र विकास योजना मानचित्र में नहीं दर्शायें गयें हैं ।

5. विकास योजना मानचित्र मे निर्धारित किसी भी उपयोग परिक्षेत्र मे सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदाय विकास अनुज्ञा, स्वीकृत वर्तमान भवन, वर्तमान अवस्था में तथा वर्तमान उपयोग हेतु कियान्वित होने पर यथावत रहेगें ।

6. झुग्गियों में रहने वाले निवासी, नगरीय केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों में सेवा कार्य से जुड़े होते है । यदि झुग्गी / झोपड़ियों को किसी स्थान पर व्यवस्थापन कर उसे विकसित किया जाना है, उस दिशा में सिर्फ नदी/ नाले / तालाबों का जल ग्रहण [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2854

क्षेत्र, आमोद - प्रमोद के क्षेत्र तथा प्रस्तावित मार्गो के क्षेत्र को छोड़कर शेष भूमि उपयोग परिक्षेत्रों में झुग्गी / झोपड़ी का व्यस्थापन मान्य होगा ।

7. विकास योजना रिपोर्ट में संलग्न मानचित्र क्षेत्रफल की गणना एवं रेखीय माप हेतु उपयोग नही किये जावेंगे । इस हेतु 1 : 4000 माप पर बने राजस्व खसरा मानचित्रों का उपयोग किया जावेगा । विकास योजना में संलग्न नक्शे आधार मानचित्र को छोटे रूप में करके लगाये गये है । संपूर्ण निवेश क्षेत्र हेतु प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं प्रस्तावित मार्ग संरचना के मानचित्रों में निहित प्रस्ताव मध्य क्षेत्र हेतु लागू नही होंगे ।

8. परिक्षेत्रिक योजना तैयार करने की पद्धति विकास योजना तैयार करने के ही समान है । विकास के स्वरूप के अनुरूप आवश्यक होने पर अलग -अलग विकास नियमन / परिक्षेत्रिक नियमन हो सकते है । प्रथम चरण में विकास योजना प्रस्ताव के अनुसार परिक्षेत्रिक योजना अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत तैयार करना नितांत आवश्यक है ।

9. प्रत्येक उपयोग की परिक्षेत्रिक योजना / विस्तृत अभिन्यास में दी गई स्थिति एवं सीमाएँ स्थल पर विद्यमान मार्ग / ड्रेन एवं अन्य भौतिक स्वरूपों को संदर्भ माना जावेगा ।

10. जिन अभिन्यासों को सक्षम अधिकारी द्वारा स्वीकृति दी गई है, अर्थात् मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 के अंतर्गत प्रकरणों में संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , मध्य प्रदेश द्वारा स्वीकृति / अनापत्ति दी गई है एवं उनकी समयावधि विकास योजना प्रारूप प्रकाशन की तिथि पर वैध है , उस दशा में यह माना जावेगा कि वह अभिन्यास विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग के अनुरूप है ।

11. अपरिहार्य परिस्थितियां तथा सार्वजनिक हित में राज्य शासन नगर जनसंख्या को सामूहिक लाभ देने वाली राष्ट्रीय , राज्य एवं नगर स्तर की गतिविधि हेतु विचारों उपरांत विकास अनुज्ञा प्रदाय किये जाने हेतु निर्देशित कर सकती है ।

12. किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में उपयोगिता अधोसंरचना से संबंधित निर्माण अथवा गतिविधियां, जो स्थल पर आवश्यकता के अनुरूप उपयुक्त अधोसंरचना नियोजन एवं रूपांकन के अनुरूप तथा सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो, स्वीकार्य होगी ।

13. कुछ विशिष्ट क्षेत्र जहाँ रक्षा संक्रमण अधिनियम 1903 के उपबंध के अधीन प्रतिबंधित क्षेत्र के रूप में घोषित एवं अधिसूचित क्षेत्र में निवेश अनुज्ञा प्राप्त करने के लिये संबंधित विभाग के सक्षम अधिकारी व रक्षा विभाग के कमान अधिकारी से पूर्विक अनापत्ति प्रमाण पत्र संबंधित द्वारा प्राप्त कर प्रस्तुत करने के पश्चात ऐसे प्रकरणों को निराकृत करने हेतु सक्षम रहेगा । भवनों की ऊँचाई पर प्रतिबंध तथा खिड़की एवं दरवाजे की स्थिति पर प्रतिबंध लगाया जा सकेगा ।

14. कुछ विशिष्ट क्षेत्र जहां सुरक्षा की दृष्टि से भवन निर्माण पर प्रतिबंध है , राज्य शासन, गृह विभाग से परामर्श करने के पश्चात् ऐसे प्रकरणों में आदेश पारित करने 2855

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

हेतु सक्षम रहेगा । भवनों की ऊँचाई पर प्रतिबंध तथा खिड़की एवं दरवाजे की स्थिति पर प्रतिबंध लगाया जा सकेगा ।

15. ऐसी अवस्था में जबकि स्वीकृति हेतु प्रस्तुत मानचित्र में संशोधन आवश्यक हो तो सक्षम प्राधिकारी सभी आवश्यक संशोधन मानचित्र में अंकित कर पुनः संबंधित को वापिस करेंगे । स्वीकृति केवल सुधारे गये मानचित्र पर ही अंकित की जावेगी ।

16. नदी/ नाले/तालाबों का जलग्रहण क्षेत्र, आमोद - प्रमोद के क्षेत्र तथा प्रस्तावित मार्गो के क्षेत्र को छोड़कर शेष भूमि उपयोग परिक्षेत्रों में शासकीय भूमि का उपयोग राज्य /केंद्र शासन की परियोजना अनुसार उपांतरित माना जायेगा ।

17. अधिनियम की धारा 30 में अनुमति के पश्चात अधिनियम की धारा 33 के अंतर्गत 3 वर्ष के लिये वैध होती है, प्राप्त अनुमति के आधार पर यदि विकासकर्ता ने स्थल पर कोई भी विकास कार्य प्रारंभ नही किया है तथा स्थल पूर्ण रूप से यथा स्थिति रिक्त अवस्था में है तो इस दशा में भूमि स्वामी (विकासकर्ता) अधिनियम की धारा 29 में आवेदन कर प्रश्नाधीन भूमि पर पुनः किसी भी समय नियमानुसार अनुमति प्राप्त कर सकता है, यदि विकासकर्ता द्वारा विकास पूर्णतः प्रमाण पत्र प्राप्त करने के पश्चात् अधिनियम की धारा 29 में अभिन्यास पुनः संशोधन हेतु कार्यालय में प्राप्त (विचार) नहीं किया जावेगा ।

18. मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 30 के अंतर्गत अनुमोदित समस्त मार्गों को को-ओर्डिनेशन मार्ग माना जावेगा । इन मार्गों का अन्य समस्त मार्ग क्षेत्रों से समायोजन किया जावेगा । उक्त को ओर्डिनेशन मार्ग को किसी भी अवस्था में वाधित नहीं किया जा सकेगा तथा यह को ओर्डिनेशन मार्ग सार्वजनिक मार्गो के उपयोग में लाया जाएगा ।

19. नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र में कृषि उपयोग के अंतर्गत आने वाली समस्त शासकीय (नजूल ) भूमि राज्य शासन की अनुमति के पश्चात केन्द्र शासन , राज्य शासन के उपक्रम के लिये सार्वजनिक एवं अर्द्ध - सार्वजनिक भूमि उपयोग हेतु मान्य होगी तथा इसमें सार्वजनिक एवं अर्द्ध - सार्वजनिक उपयोग हेतु विकास मापदण्ड एवं गतिविधि मान्य होगी ।

20. अधिनियम की धारा 27, 28 एवं 29 में जो भी "ले-आउट प्लान " अनुमोदन / अभिमत हेतु प्राप्त हो उनमें जनसंख्या के आधार पर भौतिक अधोसंरचना जैसे- सेप्टिक टैंक, ओव्हर हेड टैंक, सम्पवेल, ट्रांसफार्मर इत्यादि के लिये स्थान सुरक्षित रखना होगा । मानचित्र में सीवरेज एवं ड्रेनेज नेटवर्क दर्शाया जावेगा । जल प्रदाय 135 लीटर/ प्रति व्यक्ति / प्रतिदिन के मान से या वर्तमान में प्रचलित नियम अनुसार जल प्रदाय की व्यवस्था करना होगी । सेप्टिक टैंक एवं सोक पिट के लिये प्रति 100 व्यक्ति हेतु 100 वर्गमीटर का क्षेत्र आरक्षित रखना होगा । सेप्टिक टैंक का निर्माण नाले एवं मार्ग के नीचे प्रतिबंधित रहेगा । ट्रांसफार्मर हेतु न्यूनतम 30 2856

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[ भाग 1

वर्गमीटर तथा सब स्टेशन हेतु न्यूनतम भूमि मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी के मापदण्डों के अनुसार आरक्षित करना होगी ।

21. वर्तमान में स्थित शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संस्थानों के पुर्नविकास योजना में संबंधित वाणिज्यिक गतिविधियां कुल स्वीकार्य एफ.ए.आर. का अधिकतम 10 प्रतिशत भाग ही मान्य होगा ।

22. मध्य क्षेत्र में विद्यमान मार्गों की प्रस्तावित चौडाई के प्रावधान विद्यमान भवनों / संरचनाओं पर लागू नहीं होगी । जब तक निर्मित भवन तोडकर अथवा पुर्नविकास के नवीन अनुज्ञा हेतु आवेदन नहीं किया जाएगा तब तक प्रस्तावित मार्ग चौडाई के आधार पर अनुज्ञा प्रदान की जावेगी या स्थानीय शासन अथवा राज्य शासन द्वारा लागू किये जाने वाले नियमों के अंतर्गत विद्यमान मार्ग की प्रस्तावित चौडाई अनुसार विस्तार किया जाएगा तब मार्गाधिकार के अंतर्गत भूमियों का एफ.ए. आर. अथवा राज्य शासन द्वारा निर्धारित प्रावधान के अंतर्गत निराकृत किया जा सकेगा ।

23. आर.ई.एस. या किसी अन्य विभाग द्वारा निर्मित मार्ग का प्रस्तावित मार्ग अधिकार न्यूनतम 12 मीटर से अधिक मार्ग की लंबाई के आधार पर की जा सकेगी ।

62 परिभाषायें

उपयोग परिक्षेत्र

मुख्य भू-उपयोग से संबंधित प्रस्तावित विशिष्ट नगरीय कार्यकलापों में से किसी एक कार्यकलाप का क्षेत्र ।

उपयोग परिसर

उपयोग परिसर से तात्पर्य ऐसा परिसर जो कि उपयोग परिक्षेत्र के उप विभाजन का एक भाग हो एवं जिसे कि अभिन्यास तैयार करते समय एक विशिष्ट मुख्य उपयोग या गतिविधि के लिए स्पष्ट किया गया हो ।

अभिन्यास

अभिन्यास से तात्पर्य उप विभाजित योजना से है, जिसमें उपयोग परिसर के सभी आकार एवं प्रकार इंगित हो ।

भूमि उपयोग मानचित्र

सभी उपयोग परिक्षेत्रों को दर्शाने वाला मानचित्र भूमि उपयोग मानचित्र कहलायेगा ।

परिक्षेत्रिक योजना

निवेश क्षेत्र के एक परिक्षेत्र की योजना जिसमें नियोजन के प्रावधानों का विस्तार , सामाजिक अधोसंरचना, उद्यान, खुले क्षेत्र एवं यातायात तंत्र संबंधी विस्तृत जानकारी प्रावधानित हो ।

2857 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

नगरीय ग्राम

भूमि उपयोग मानचित्र में दर्शाये एवं प्रस्तावित उपयोग परिक्षेत्रों के अंतर्गत् आने वाले ग्रामीण आबादी, नगरीय ग्राम कहलायेंगे ।

नगरीय विरासत का क्षेत्र

नगरीय विरासत से तात्पर्य है, ऐसा परिसर जिसमें कि पुरातत्व महत्व के ऐतिहासिक भवन एवं उसके आसपास का परिसर सम्मिलित हो ।

विकसित क्षेत्र

विकसित क्षेत्र से तात्पर्य विकास योजना के रंगीन मानचित्र में दर्शित वर्तमान उपयोग ।

एकल/संयुक्त परिवार हेतु भूखण्डीय विकास

अपने सभी समानान्तर एवं ज्यामितीय बदलाव के साथ भूखंडीय विकास से तात्पर्य, परिवार हेतु भूखंडीय विकास (अभिन्यास) का भूखंडों में उप-विभाजन , जिसका नगरीय उपयोग प्रमुखतः एकल परिवार , संयुक्त परिवार के आवास हेतु किया जाना हो ।

मिश्रित उपयोग

मिश्रित उपयोग से तात्पर्य ऐसे उपयोग परिक्षेत्र से है जो कि इस विकास योजना में उल्लेखित किया गया है । इस उपयोग परिक्षेत्र में आवासीय , वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक परिक्षेत्र तथा उनमें स्वीकार्य गतिविधियां मान्य होंगी ।

ऊँचे भवनों का विकास

ऊँचे भवनों का विकास, म.प्र . भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 के उपनियम (38 ) सहपठित नियम 42 के अनुसार नियंत्रित होगा ।

फर्शी क्षेत्र अनुपात

फर्शी क्षेत्र अनुपात से तात्पर्य है, म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 (30 ) के अनुसार ।

भवन की ऊँचाई

अन्यथा उल्लेखित न हो तो भवन की ऊँचाई से तात्पर्य है, म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2(9) के अनुसार ।

संवेदनशील क्षेत्र

परिस्थितिजन्य पर्यावरणीय, ईकोलॉजिकल एवं विरासत के आधार पर सीमांकित क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र कहलाएगा । इसके अंतर्गत् नदी, तालाबों के निकटवर्ती क्षेत्र भी सम्मिलित होंगे ।

2858

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

6.3 भूमि उपयोग परिक्षेत्र

[ भाग 1

निवेश क्षेत्र को निम्नलिखित तालिका में दर्शाये अनुसार उपयोग परिक्षेत्रों में विभक्त किया गया है । प्रत्येक उपयोग परिक्षेत्र आगे विभिन्न उपयोग परिसरों के रूप में उप विभाजित किये गये हैं । प्रत्येक उपयोग परिसर में विशिष्ट उपयोग , गतिविधियों की शर्तों या बिना शर्तों के स्वीकार्य होगी । ऐसे क्षेत्र जिसका कि निर्धारित अभिन्यास स्वीकृत नहीं है, का नियंत्रण विकास योजना / परिक्षेत्रिक योजना के भू- उपयोग / प्रस्तावों के अधीन निर्धारित होगा । निर्धारित मुख्य भू- उपयोगों के अनुरूप ही उपयोग परिक्षेत्र रहेंगे यथा आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, आमोद-प्रमोद , सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, विशेष प्रयोजन, यातायात एवं परिवहन, सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवाएं, जलाशय एवं कृषि । उपयोग परिक्षेत्रों का विभाजन एवं उपयोग श्रेणियों का विवरण सारणी 6- सा-1 में दिया गया है ।

भू-उपयोग परिक्षेत्र

उपयोग श्रेणियाँ

क्र०

2

1

आवासीय

1

वाणिज्यिक

2

मिश्रित

3

औद्योगिक

4

5

सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक तथा सार्व. उपयोगिताएं

आमोद-प्रमोद

6

यातायात एवं परिवहन 7

कृषि

8

सारणी 6-सा- 1

उपयोग परिक्षेत्र

3

ग्राम आबादी को सम्मिलित करते हुए आवासीय परिक्षेत्र

वाणिज्यिक परिक्षेत्र

मिश्रित उपयोग परिक्षेत्र

औद्योगिक परिक्षेत्र

सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक तथा सार्व. उपयोगिताएं परिक्षेत्र

आमोद - प्रमोद परिक्षेत्र

यातायात एवं परिवहन परिक्षेत्र

कृषि परिक्षेत्र

टीप :- उपरोक्त सारणी में भूमि विकास नियम , 2012 में दर्शित भू- उपयोग परिक्षेत्र एवं उप - परिक्षेत्र में से नरसिंहपुर नगर की आवश्यकता के अनुसार लिये गये हैं ।

2859

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

:

नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन

नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के मापदण्डों के अनुसार नियंत्रित होंगे । आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन सारणी 6- सा-2 में दिए गए हैं ।

1 . इन नियमन का उद्देश्य परिक्षेत्रों के अभिन्यास तैयार करने में मार्गदर्शन देना है । इन नियमों में परिभ्रमण संरचना एवं सुविधाओं के प्रावधानों के मानक सम्मिलित हैं । ऐसे अभिन्यासों से जुड़े सेवा प्रावधान जैसे भौतिक संरचनायें, जल प्रदाय, जल- मल निकास आदि संबंधित नियमों के अनुरूप होंगे ।

2. सामान्यतः भूखण्ड की चौड़ाई एवं गहराई का अनुपात 1: 1.5 से 1: 3 होना चाहिए , किन्तु स्थल की स्थिति के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके अतिरिक्त अनुपात का निर्णय लिया जायेगा ।

3. भवन निर्माता / वास्तुविदों को अपने भवन नियोजन हेतु आवासीय विकास के संदर्भ में भूखण्ड आकार, भूखण्ड प्रकार, फर्शी क्षेत्रानुपात, भू- तल आच्छादन, भवन की ऊँचाई तथा स्वीकार्य आवासीय इकाईयों के मानकों की आवश्यकता होती है । नीचे दी गई सारणी में आवासीय क्षेत्रों के आच्छादन तथा सीमान्त खुला क्षेत्र वर्णित है एवं सारणी में दर्शाये भूखण्ड स्वीकृत अभिन्यास का भाग होना आवश्यक है ।

4. म.प्र . नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम, 2021 एवं मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों विकास) नियम, 2014 के प्रावधानों के अनुरूप निम्न आय वर्ग एवं कमजोर आय वर्ग हेतु प्रावधान किये जाएँगे ।

5. म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 99 (परिशिष्ट-ञ) में निहित प्रावधानों (समय- समय पर संशोधन ) के अनुरूप विशेषतः अल्प आय वर्ग का अभिन्यास तैयार किया जाना चाहिये ।

6. नरसिंहपुर विकास योजना 2035 में निर्दिष्ट वाणिज्यिक मार्गों को छोडकर ऐसे आवासीय , सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक तथा वाणिज्यिक भूमि उपयोग परिक्षेत्र जहां पहुँच मार्ग की चौड़ाई 12 मीटर से अधिक होने पर उससे लगी भूमि पर मार्ग चौड़ाई से दो गुनी गहराई तक मिश्रित उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी । ऐसे मिश्रित उपयोग भवनों के पुनर्निर्माण में भी अनुज्ञात किए जा सकेंगे ।

2860

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[ भाग 1

आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड

क्रं.

विकास का प्रकार

क्षेत्रफल वर्गमीटर में

भूखण्ड का आकार (मीटर में)

6- सा -2

सीमांत खुला क्षेत्र ( मीटर में)

आजू बाजू

फर्शी अनुपात पृष्ठ

भूतल

पर

निर्मित अग्र

क्षेत्र

  1      2       3       4       5     6     7     8     9     10
  1   4.0X8.0    32     पंक्ति  60    3.0   0.0   0.0   0.0   1.50
  2  4.0X12.0   48      पंक्ति  60    3.0   1.5               1.50
  3  5.0X15.0   75      पंक्ति  60    3.0   1.5   0.0   0.0   1.50
 4   7.0X15.0   105     पंक्ति  50    3.0   1.5   0.0   0.0   1.50
                        अर्ध
  5  9.0X15.0   135             50    3.0   1.5   2.5   0.0   1.50
                       पृथक्कत
      11.10X           अर्ध
 6              200             50    3.0   2.5   2.5   2.5   1.25
       18.0           पृथक्कत
                        अर्ध
 7 12.0X18.0    216             50    3.5   2.5   3.0   0.0   1.25
                      पृथक्कत
 8 12.0X24.0   288              40    4.5   2.5   3.0   1.5   1.25
                      पृथक्कृत
 9  15.0X24.0   360   पृथक्कृत  35    6.0   2.5   3.0   3.0   1.25
 10 15.0X27.0  405              33    7.5   3.0   3.5   3.0   1.25
                      पृथक्कृत
 11 18.0X30.0  540              33    8.0   3.0   4.0   3.0   1.25
                      पृथक्कृत
12  20.0X30.0  600              33    9.0   3.0   4.5   3.0   1.25
                      पृथक्कृत
13  25.0X30.0  750                   12.0  4.5   4.5   4.5    1.25
                      पृथक्कृत  30
नोट:-
1.    उपरोक्त तालिका सांकेतिक स्वरूप की हैं जिसे मार्गदर्शिका के रूप में उपयोग
     किया जा सकेगा ।

2861

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

2. सारणी के अनुक्रमांक 9 से 14 में दर्शाये भूखण्ड आकार को केवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में बहु इकाई भूखण्डीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकता है ।

3. ऐसे भूखण्ड जिनका क्षेत्र सारणी में दर्शायी श्रेणियों के मध्य के आकार के हों, को इसके पूर्व की श्रेणी के एम.ओ.एस. आच्छादन, एफ.ए.आर. के अनुसार अथवा नियोजन अनुज्ञा में वर्णित अनुसार स्वीकृति दी जानी चाहिए । ऐसे आच्छादित क्षेत्र अथवा एम.ओ.एस. (MOS) में निर्धारित करते समय यदि कतिपय भिन्नता आती है तो आच्छादित क्षेत्र अथवा एम.ओ.एस. में से किसी एक को निश्चित कर स्वीकृति दी जायेगी । किन्तु ऐसे प्रकरणों में भवन रेखा निर्धारित कर ही स्वीकृति दी जायेगी ।

4. घनत्वीय गणना हेतु एक आवासीय इकाई में 5.00 व्यक्ति तथा कर्मचारी आवास में 2.4 व्यक्ति का रहवास माना जावेगा ।

5. वाहन विराम क्षेत्र की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार की जाएगी ।

6. झुग्गियों की पुनस्थापना की दशा में 30 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड स्वीकार्य होंगे ।

7. आवासीय भवन का निर्माण 2.4 मीटर ऊँचाई के स्टिल्ट पर, स्वीकार्य ग्राउण्ड कवरेज की सीमा तक किया जाता है, तो स्टिल्ट फ्लोर की ऊँचाई तथा ऐसे निर्मित क्षेत्र की गणना, भवन ऊँचाई तथा एफ.ए.आर. में नहीं की जाएगी । स्टिल्ट पार्किंग हेतु भूखण्ड के आकार / क्षेत्रफल का बंधन नहीं होगा ।

आवासीय भूखण्डीय विकास के नियमन

1. आवासीय अभिन्यास में न्यूनतम खुला क्षेत्रफल 10 प्रतिशत ।

2. * सेवाओं हेतु न्यूनतम आरक्षित क्षेत्र 1.00 प्रतिशत ।

मध्यवर्ती क्षेत्र हेतु विकास नियमन

मध्यवर्ती क्षेत्र के मानचित्र की सीमाएं अध्याय-4 मे संलग्न कर वर्णित की गई है, निम्न नियमन एवं मापदंड, मध्य क्षेत्र की सीमा में आने वाले वर्तमान मार्गों के अंदर संपूर्ण क्षेत्र पर लागू होगे ।

1. आवासीय क्षेत्र

नगर की अधिक घनत्व वाले निर्मित क्षेत्र के लिए भूखण्ड का नियमित आकार निर्धारित कर पाना संभव नहीं है । मध्य क्षेत्र में वर्तमान आवास सबसे ज्यादा अनियमित आकार एवं माप के है, लेकिन आवश्यक घनत्व प्राप्ति तथा जन स्वास्थ्य की दृष्टि से फर्शी तल अनुपात तथा भूखण्ड आच्छादन प्रस्तावित किए गए है ।

आच्छादन (निर्मित क्षेत्र) तथा फर्शी क्षेत्र अनुपात (अधिकतम)-

90 वर्गमीटर तक

66 प्रतिशत

1. भूखण्ड का क्षेत्रफल निर्मित क्षेत्र 2862

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[ भाग 1

फर्शी क्षेत्र अनुपात 1.25

2. भूखण्ड का क्षेत्रफल

90 वर्गमीटर से अधिक तथा 180 वर्गमी. तक निर्मित क्षेत्र

60 प्रतिशत

1.00

फर्शी क्षेत्रानुपात

180 वर्गमीटर से अधिक

3. भूखण्ड का क्षेत्रफल

निर्मित क्षेत्र

50 प्रतिशत

फर्शी क्षेत्रानुपात

1.25 (9.0 मीटर से अधिक चौड़े मार्गों पर 1.5)

टीप- इन क्षेत्रों में एकीकरण किए गए भूखण्डों पर बहु इकाई प्रकोष्ठ अनुज्ञेय नहीं होगे ।

2. वर्तमान आवासीय क्षेत्र

वर्तमान आवासीय क्षेत्र निम्न विकास मापदंडों से नियंत्रित होगा-

नरसिंहपुर वर्तमान आवासीय विकास हेतु भूखण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र

6- सा -3

आच्छादित क्षेत्र

भूखण्ड का क्षेत्र

फर्शी क्षेत्र अनुपात 1

2

3

90 वर्गमीटर से कम

66 प्रतिशत

1.25

90 से अधिक 180 वर्गमीटर तक

60 प्रतिशत

1.00

180 वर्गमीटर से अधिक

50 प्रतिशत

1.00

टीप- मार्ग की चौड़ाई 9.00 मीटर से अधिक होने की दशा में 180 वर्गमीटर से अधिक वाले भूखण्डों के लिए फर्शी क्षेत्र अनुपात 1.25 तक अनुज्ञेय होगा ।

3. वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र

निम्नलिखित शर्तों के अधीन वाणिज्यिक मार्गों पर पुनर्निर्माण एवं परिवर्तन की अनुज्ञा दी जा सकेगी ।

मार्गों की चौड़ाई विकास योजना में प्रस्तावित मापदंडों के अनुरूप हो ।

फर्शीतल क्षेत्र अनुपात को ध्यान में रखते हुए फर्शीतल क्षेत्र निर्धारित होगा ।

वाणिज्यिक विकास की गइराई , भवन जिस मार्ग पर स्थित हो, उस मार्ग की चौड़ाई के 1.5 गुना या 30 मीटर जो भी कम हो उससे अधिक नहीं होगा ।

वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्रों में, वाणिज्यिक परिसरों के लिए अधिकतम निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार रहेगा-

100 प्रतिशत 25 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भूखण्ड

25 वर्गमीटर से 200 वर्गमीटर तक क्षेत्रफल वाले 80 प्रतिशत भूखण्ड 2863

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

200 वर्गमीटरसे अधिक एवं 400 वर्गमीटर तक 75 प्रतिशत क्षेत्रफल वाले भूखण्ड

70प्रतिशत 400 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखण्ड

1:1.50

फर्शीतल क्षेत्र अनुपात

टीप-

1. वर्तमान भवन रेखा यथावत रखी जाएगी ।

2. किसी भूखण्ड के स्वामी द्वारा अपने भूखंडों में से मार्ग, पार्क आदि सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ी जाती है तो ऐसी दशा में उक्त भूखण्ड पर निर्माण किए जा रहे भवन में सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी गई भूमि का दुगना फर्शी क्षेत्र अनुपात अतिरिक्त रूप से स्वीकार्य होगा, इससे भवन के आगे सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ने का प्रोत्साहन मिलेगा तथा छोड़ी गई भूमि की क्षतिपूर्ति भी हो सकेगी ।

3. 100 वर्गमीटर एवं उससे अधिक, 200 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भूखण्ड के सामने न्यूनतम 3.0 मीटर खुला क्षेत्र पार्किंग हेतु आरक्षित रखना होगा ।

4. 200 वर्गमीटर एवं उससे अधिक , 500 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भूखण्ड के सामने न्यूनतम 4.5 मीटर खुला क्षेत्र पार्किंग हेतु आरक्षित रखना होगा ।

5. 500 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भूखण्ड के सामने न्यूनतम 6.0 मीटर खुला क्षेत्र पार्किंग हेतु आरक्षित रखना होगा ।

4. वर्तमान मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियाँ

वर्तमान विकसित क्षेत्र में अधिकतर वाणिज्यिक गतिविधियाँ, मार्गों पर संचालित है इन मार्गों को उनके उपयोग के अनुसार वाणिज्यिक मार्ग की श्रेणि में रखा गया है- वाणिज्यिक मार्ग-

मार्गों का वर्गीकरण सारणी 4- सा-6 में किया गया है । वर्तमान वाणिज्यिक सह आवासीय मार्गों पर 30 मीटर गहराई तक फर्शीतल क्षेत्र अनुपात निम्नानुसार अनुज्ञेय होंगे-

1.50

वाणिज्यिक मार्ग

टीप :-

1. वर्तमान भवन रेखा यथावत रखी जायेगी एवं निर्मित क्षेत्र को आधार मानते हुए अनुज्ञा दी जा सकेगी ।

2. किसी भूखण्ड के स्वामी द्वारा अपने भू - खण्डों में से मार्ग, फुटपाथ आदि सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ी जाती है तो ऐसी दशा में उक्त भू- खण्ड का निर्माण किये जा रहे भवन में सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी गयी भूमि का दुगना फर्शी क्षेत्र अनुपात अतिरिक्त रूप से स्वीकार्य होगा । इससे भवन के आगे सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ने को प्रोत्साहन मिलेगा तथा छोड़ी गई भूमि की क्षतिपूर्ति भी हो सकेगी ।

2864

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[ भाग 1

औद्योगिक उपयोग परिक्षेत्र

औद्योगिक विकास के मानक म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार होंगे ।

मिश्रित उपयोग परिक्षेत्र

आवासीय / वाणिज्यिक / सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक क्षेत्र में क्रमशः गैर आवासीय / गैर वाणिज्यिक / गैर सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियां ।

मिश्रित उपयोग नियमन

मिश्रित उपयोग पारंपरिक नगर नियोजन तथा भारतीय सामाजिक -आर्थिक- सांस्कृतिक परिवेश पर आधारित है । बाजार के आर्थिक आवश्यक बल के कारण सार्वजनिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास आवासीय परिसरों में हुआ है । इसी प्रकार वाणिज्यिक उपयोग हेतु निर्धारित क्षेत्र में आवासीय तथा सार्वजनिक / अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियों का विकास हुआ है । आवासीय परिसरों में वाणिज्यिक गतिविधियों की मांग बढ़ने के कारण वास्तविकता को नियोजन की दृष्टि से अनदेखा नहीं किया जा सकता । अतः अब ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है जिसके फलस्वरूप नागरिकों की वास्तविक आवश्यकता, सुविधा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मध्य संतुलन बना रहे ।

मिश्रित उपयोग के मार्गदर्शी सिद्धांत

1. पहुँच मार्ग की चौड़ाई 12 मीटर से अधिक होने पर उससे लगी भूमि पर मार्ग चौड़ाई से दो गुनी गहराई तक मिश्रित उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी । ऐसे मिश्रित उपयोग भवनों के पुनर्निर्माण में भी अनुज्ञात किए जा सकेंगे ।

2. मिश्रित उपयोग के अंतर्गत् आवासीय / वाणिज्यिक / सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक परिक्षेत्र की स्वीकृत गतिविधियां सम्मिलित व स्वीकार्य होंगी ।

3. ऐसे कार्य कलापों की सामाजिक, आर्थिक आवश्यकता तथा आवासीय क्षेत्र में उक्त कार्यकलापों से पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित विपरीत प्रभाव के बीच संतुलन बनाये रखना आवश्यक है ।

4. मिश्रित उपयोग से, अलग-अलग मोहल्लों में निकटतम क्षेत्र में व्यवसायिक सुविधायें प्राप्त हो सकेंगी जिससे आवागमन में कमी आयेगी किन्तु इससे रिहायशी इलाकों में भीड़-भाड़ बढ़ने, पार्किंग की असुविधा एवं अन्य पर्यावरणीय दुष्प्रभाव भी पड़ना संभावित है । प्रस्तावित नियमन से इन प्रभावों का प्रबंधन एवं नियंत्रण संभव होगा ।

मिश्रित उपयोग की सामान्य शर्तें

1. मिश्रित उपयोग हेतु विकास नियंत्रण के उपयोग परिक्षेत्र में लागू मापदण्ड (एफ.ए. आर. ग्राउण्ड कवरेज इत्यादि) , मिश्रित उपयोग के लिये भी लागू रहेंगे ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

2865

2. मिश्रित उपयोग में यह नियमन पूर्व से विकसित क्षेत्र एवं नवीन प्रस्तावित क्षेत्रों में लागू होंगें, तथा पार्किंग हेतु परिसर उपयोग परिसर के अनुसार मान्य होंगे । विकसित क्षेत्र में पुर्नविकास की दशा में भी मिश्रित उपयोग स्वीकार्य किए जा सकेंगे ।

3. 12.00 मीटर एवं अधिक चौड़े मार्ग पर ही गैर-आवासीय गतिविधियां जैसे वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियां मान्य की जा सकेंगी ।

सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक हेतु विकास नियमन निम्नानुसार है:-

1. शैक्षणिक स्वास्थ्य, संचार तथा सांस्कृतिक सुविधाओं के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि का आकार प्रशासकीय विभाग या किसी नियामक प्राधिकारी या भूखण्ड का न्यूनतम आकार विहित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किए गए अनुसार होगा ।

2. आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग तथा निम्न आय समूह गृह निर्माण के लिए अत्यावश्यक सुख सुविधाओं की आवश्यकतायें म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 19 के परिशिष्ट- ञ में दिए गए अनुसार होगी ।

3. विकास योजना तैयार करते समय विभिन्न परिक्षेत्रों में स्वीकार्य फर्शी क्षेत्र अनुपात को उस क्षेत्र में प्रस्तावित घनत्व को दृष्टिगत रखते हुये निर्धारण किया गया है । अतः घनत्व का निर्धारण अनुज्ञा देते समय अभिन्यास स्तर पर न किया जावे ।

4. उस भूमि के लिए जिसमें कि कोई आवेदक हितबद्ध हो सकता हो विकास रेखांक अथवा परिक्षेत्रीय रेखांक के प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए प्राधिकारी को म.प्र. भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 49 की परिशिष्ट- छः में दिए अनुसार विहित प्रारूप में कोई आवेदन किया जा सकता है ।

सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उप खण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड सारणी 6 - सा-4 में दर्शाए गए हैं ।

2866

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[ भाग 1

सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उप खण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड

सारणी 6-सा-4

श्रेणी

क्र.

अधिकतम

निर्मित क्षेत्र

एफ.ए. आर.

अन्य तीन ओर (मी. में)

अग्रसीमान्त खुला क्षेत्र (मी. में)

न्यूनतम मार्ग चौड़ाई (मी. में)

1

2

3

4

5

6

7

शैक्षणिक भवन

40प्रतिशत

1. नर्सरी/ पूर्व प्राथमिक शाला

1.00

12.0

1 2. प्राथमिक विद्यालय

33प्रतिशत

1.00

12.0

3. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय 30प्रतिशत 1.00

12.0

4. महाविद्यालय

25प्रतिशत

1.00

24.0

स्वास्थ्य

हॉस्पिटल 100 बिस्तर

1.00

30प्रतिशत

24.00

हॉस्पिटल 30से 100 बिस्तर 30प्रतिशत 1.00

18.00

हॉस्पिटल 0 से 30 बिस्तर

30 प्रतिशत

1.00

12.00

नेच्रोपेथी सेन्टर

30प्रतिशत

1.00

12.00

हेल्थ सेन्टर

1.00

30 प्रतिशत

12.00

2

नर्सिंग होम

30प्रतिशत

1.00

12.00

पॉलीक्लीनिक

30प्रतिशत

1.00

12.00

पेट क्लीनिक

30 प्रतिशत

1.00

12.00

ब्लड बैंक / पैथालाजी सेन्टर 30प्रतिशत 1.00

12.00

इत्यादि

फिजियोथेरेपी सेन्टर

30प्रतिशत

12.00

1.00

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के अनुसार मान्यहोंगे ।

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के अनुसार मान्य होंगे ।

सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवा

पुलिस चौकी

1,00

35प्रतिशत

25 प्रतिशत

1.00

12.0

पुलिस स्टेशन आवास गृह सहित

35प्रतिशत

1.00

12.0

सामुदायिक भवन

3

उप अग्निशमन केन्द्र

35 प्रतिशत

1.00

12.0

अग्निशमन केन्द्र

35 प्रतिशत

1.00

12.0

डाक एवं तार

1.00

35 प्रतिशत

12.0

विद्युत सब स्टेशन

4

धार्मिक भवन

1.00

30प्रतिशत

12.0

शासकीय/ अर्द्ध-शासकीय

35प्रतिशत

12.0

1.00

5

कार्यालय

टीप :- सामुदायिक सुविधा, तथा अन्य उप ख.डीय आवश्यकताओं के अन्य मापदंड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49 के अनुसार मान्य होंगे ।

6.4अन्य नियमन

12.5 मीटर से ऊँचे भवनों संबंधी नियमन

म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 के प्रावधानों अनुसार मान्य होंगे ।

2867

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

बहुविध बहुमंजिला इकाई निर्माण

होंगे । मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के मापदण्ड अनुसार नियंत्रित

फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा

फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधायें हेतु मानक मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17 अनुसार मान्य होंगे ।

अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

नवीन वाणिज्यिक केन्द्रों के नियोजन के समय फुटपाथ दुकानें, हाथ ठेला एवं इसी तरह की अन्य गतिविधियों के लिए सारणी 6- सा -5 में दिए गए मानकों के अनुसार अनौपचारिक वर्ग हेतु प्रावधान निर्धारित किए गए हैं ।

अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

विवरण

क्रमांक

2

1

फुटकर व्यापार

वृत्त खण्ड केन्द्र

1.

उपवृत्त खण्ड केन्द्र

सुलभ शॉपिंग

2. शासकीय एवं वाणिज्यिक कार्यालय

3.

सारणी 6-सा-5

मानक

3

3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें

1 से 2 इकाई प्रति 100 कर्मकार

थोक व्यापार एवं मालभाड़ा कॉम्पलेक्स

4. चिकित्सालय

विद्यालय

प्राथमिक

5.

माध्यमिक/ उच्चतर माध्यमिक

उद्यान

नगर उद्यान

6.

स्थानीय उद्यान

आवासीय

7.

3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें

3 से 4 इकाई प्रति 100 बिस्तर

3 से 4 इकाई

5 से 6 इकाई

8 से 10 इकाई प्रत्येक प्रमुख प्रवेश द्वार

2 से 3 इकाई

1 इकाई प्रति 500 जनसंख्या 2868

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[ भाग 1

क्रमांक

विवरण

मानक

1

2

3

8. बस स्थानक/ रेल्वे स्टेशन

परियोजना तैयार करते समय किये गये सर्वेक्षण पर निर्भर होगा ।

टीपः- प्रत्येक इकाई 2.5 से 5 वर्गमीटर के आकार की नियत होगी ।

ईंधन भराव एवं भराव सह- सेवा केन्द्र के मानक

ईंधन भराव एवं भराव सह- सेवा केन्द्र हेतु मानक म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53 (3 ) (चार) के अनुरूप होंगे । ई - वाहन/ बैटरी चार्जिंग स्टेशन के मानक शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार लागू होंगे ।

शॉपिंग मॉल / खुला मॉल

शॉपिंग मॉल हेतु मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 96 के अनुरूप होंगे । उक्त गतिविधि विकास योजना में दर्शित वाणिज्यिक, मिश्रित एवं आवासीय भू- उपयोग में मान्य होगी । खुला माल, कृषि भूमि उपयोग के अंतर्गत् मान्य होंगे ।

वर्तमान विकसित क्षेत्र हेतु नियमन

1. वर्तमान विकसित क्षेत्रों में भवन की ऊँचाई , भू-आच्छादन, फर्शी क्षेत्र अनुपात एवं पार्किंग संबंधी मापदण्ड, नगरीय निकाय द्वारा जोनल प्लान तैयार कर निर्धारित मापदण्डों एवं भवन रेखा के निर्धारण अनुसार लागू होंगे । जब तक जोनल प्लान लागू नहीं होगा तब तक विकास योजना के प्रावधान लागू होंगे ।

2. विकसित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण की अनुमति सीधे स्थानीय निकाय द्वारा दी जावेगी ।

3. भवन की ऊँचाई , अहाते की दीवार की ऊँचाई एवं वाहन विराम संबंधी मापदण्ड नये क्षेत्रों के मापदण्डों के अनुरूप ही रहेंगे ।

होस्टल, वर्किंग वूमन होस्टल, रेस्ट/ गेस्ट हाउस , लॉजिंग / बोर्डिंग

500 वर्गमीटर

भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल

1: 1.0

अधिकतम एफ.ए.आर.

33 प्रतिशत

अधिकतम भूतल आच्छादन (कवरेज)

अधिकतम ऊँचाई

12.50 मीटर

सीमांत खुला क्षेत्र

6.00 मीटर

(अ) सम्मुख

(ब) अन्य तीन ओर

4.50 मीटर

अन्य नियंत्रण

12.00 मीटर

भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2869

पार्किंग म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 प्रावधान अनुसार ।

मैरिज गार्डन

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के 53 (ii ) के प्रावधान लागू होंगे ।

शीतकेन्द्र/ वेयर हाउस / गोदाम/अन्य भण्डारण

अधिकतम तल क्षेत्र का अनुपात- 1:0.40

अधिकतम निर्मित क्षेत्र- 40 प्रतिशत

भू- खण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई- 12.0 मीटर

सीमांत खुला क्षेत्र -

6.00 मीटर

(अ) सम्मुख

4.50मीटर

(ब) अन्य तीन ओर

छविगृहों के लिए मापदण्ड

म.प्र . भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53 (3 ) के प्रावधान लागू होंगे ।

मल्टीप्लेक्स

मल्टीप्लेक्स हेतु म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 95 के प्रावधान लागू होंगे । जो आवासीय , वाणिज्यिक, औद्योगिक एवं मिश्रित भूमि उपयोग में मान्य होंगे एवं फर्शी क्षेत्रानुपात उस भू- उपयोग के अनुरूप होगा, जिसमें उक्त गतिविधि मान्य की गई हो ।

6.5 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन

संवेदनशील क्षेत्र में विकास की गतिविधियां निम्नानुसार प्रावधानित हैं :-

1. नरसिंह तालाब के किनारे न्यूनतम 30 मीटर का क्षेत्र खुला रखा जाएगा ।

2. सेंगरी नदी के किनारे न्यूनतम 15 मीटर क्षेत्र खुला रखा जाएगा ।

3. अन्य नदी- नाले एवं अन्य जल स्त्रोतों के किनारे छोड़ा जाने वाला न्यूनतम क्षेत्र मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियमों के अनुसार होगा ।

4. नहर की स्थिति सिंचाई विभाग द्वारा अधिग्रहण की गई भूमियों में कम से कम 3.0-3.0 मीटर दोनों ओर का क्षेत्र खुला रखा जाएगा ।

5. प्रदूषित जल / मल किसी भी स्थिति में नदी में प्रवाहित नहीं किया जावेगा ।

6. उक्त क्षेत्रों में अपने भवनों के व्यक्तिगत सेप्टिक टैंक को ग्रिड मल लाईन, जब उसका निर्माण हो जाए से जोड़ना होगा ।

2870

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[ भाग 1

7. निवेश क्षेत्र में आने वाले निर्मित भवनों के आच्छादित क्षेत्र में या एफ.ए.आर. में पूर्व की स्वीकृति के अतिरिक्त वृद्धि स्वीकार्य नहीं होगी ।

8. नदियों की सुरक्षा एवं जल गुणवत्ता के सुधार एवं संरक्षण हेतु किये जाने वाले कार्य स्वीकार्य होंगे ।

9. संवेदनशील क्षेत्रों में निम्न श्रेणी के रख - रखाव के विस्तार संबंधी कार्य स्वीकार्य होंगे ।

ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्र :-

नागरिक एवं सांस्कृतिक महत्व के भवन ।

प्राचीन वास्तुकला भवन यदि निजी अधिपत्य में हो, तो भी ।

समय- समय पर उत्खनित/ खोजे गए विरासतीय भवन ।

6.6 उपयोग परिसर में स्वीकृत/ स्वीकार्य गतिविधियां

उपयोग परिसर में स्वीकृत/ स्वीकार्य गतिविधियां

सारणी 6-सा-6

क्र. उपयोग

स्वीकृत उपयोग परिसर

1

2

3

1 आवासीय आवासीय भूखण्डीय विकास, अपार्टमेंट हाउसिंग / फ्लेटस , अतिथि गृह / रेस्ट हाउस , रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला मैरिज हाल / बारात घर / मांगलिक भवन / कल्याण मंडपम, कम्यूनिटी हॉल , मेरिज गार्डन, बाल सुधार गृह / कामकाजी महिला छात्रावास , होस्टल / लॉजिंग एवं बोर्डिंग, वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, साप्ताहिक हाट बाजार , क्लिनिक / डिस्पेंसरी , प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु क्लिनिक / औषधालय, खेल का मैदान / नेबरहुड पार्क , झूलाघर / डे- केयर सेंटर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच, सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय, योग केन्द्र, ध्यान अध्यात्मिक केन्द्र , सिनेमा हाल, होटल , ईंधन भराव एवं भराव- सह- सेवा केन्द्र, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग , दूर- संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन , रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन, वेदशाला एवं मौसम कार्यालय, अग्निशमन केन्द्र, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर- संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, सामान्य चिकित्सालय , विशिष्ट चिकित्सालय, शैक्षणिक भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2871

उपयोग

क्र.

स्वीकृत उपयोग परिसर

3

1

2

महाविद्यालय / संस्थान , समस्त विद्यालय , कोचिंग सेंटर , कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत / नृत्य / नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र , स्थानीय संस्थायें / अर्द्धशासकीय / शासकीय कार्यालय , सुविधायें, डिपार्टमेंटल स्टोर, कन्वेंशन सेंटर, बस स्टॉप , सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल / वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र गृह, मनोरंजन क्लब , खेल मैदान / स्टेडियम, लाइब्रेरी , म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर , छविगृह, बैंक /ए.टी.एम. , रेस्टोरेंट, तरणताल, कम्प्यूटर सेंटर, शॉपिंग मॉल , खुला मॉल , मल्टिप्लेक्स , मिश्रित उपयोग ।

वाणिज्यिक

2

(अ) सामान्य वाणिज्यिक

आवासीय में स्वीकार्य समस्त गतिविधियां (आवासीय भूखण्डीय विकास को छोड़कर) , फुटकर दुकानें, डिपार्टमेंटल स्टोर / सुपर मार्केट, प्रिटिंग प्रेस, कॉर्पोरेट कार्यालय , ऑटो सर्विस स्टेशन / मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप, फिटनेस क्लब , मिश्रित उपयोग ।

3 मिश्रित

आवासीय उपयोग परिक्षेत्र, वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र तथा सार्वजनिक एवं अर्ध- सार्वजनिक अंतर्गत उल्लेखित सभी गतिविधियां स्वीकृत होंगी ।

2872

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[ भाग 1

क्र. उपयोग

स्वीकृत उपयोग परिसर

1

2

3

4. औद्योगिक

औद्योगिक भूखण्डीय विकास, अतिथि गृह / रेस्ट हाउस , होस्टल / लॉजिंग एवं बोर्डिंग , सुविधा जनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, क्लिनिक / डिस्पेंसरी , प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम , खेल मैदान, बालगृह, डे- केयर केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनीकल प्रयोगशाला, सिनेमा हाल, होटल , ईंधन भराव एवं भराव- सह-सेवा केन्द्र, शीत संग्रहागार एवं दुग्ध द्रुतशीतजन संयंत्र, जंकयार्ड, पेट्रोलियम उत्पाद डिपो, गैस गोडाउन, प्रिटिंग प्रेस , ऑटो सर्विस स्टेशन / मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग , डेरी प्लांट, स्लाटर हाउस , फेलैटेड फैक्टरी , स्टोरेज/गोदाम (अज्वलनशील , ज्वलनशील , डीजल स्टोरेज ), एक्सटेंसिव -विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग , औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, स्थानीय संस्थायें / अर्द्धशासकीय / शासकीय कार्यालय , दूर- संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, अग्नि शमन केन्द्र, दूर संचार, पोस्ट आफिस, दूरभाष केन्द्र पोस्ट ऑफिस , दूर- संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस स्टॉप , सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल / वेस्ट वाटर शोधन संयंत्र, लाइब्रेरी , म्यूजियम , स्टाफ क्वार्टर , बैंक / ए.टी.एम. रेस्टोरेंट, बस स्टैण्ड, यातायात नगर, पोहा फैक्टरी , दाल मिल , राईस मिल, फ्लोर मिल, ऑयल मिल , प्लास्टिक फैक्ट्री, फिल्टर प्लांट, सुविधाएं ।

सार्वजनिक एवं 5. अर्द्ध

सार्वजनिक

अतिथि गृह / रेस्ट हाउस , बालगृह , कामकाजी महिला छात्रावास , होस्टल , लॉजिंग एवं बोर्डिंग , वृद्धाश्रम , सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, क्लिनिक / डिस्पेंसरी, प्रसूति गृह , प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु औषधालय, खेल का मैदान, नेवरहूड पार्क , झूला घर / डे केयर केन्द्र , धार्मिक परिसर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच , सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय , योग -ध्यान-अध्यात्मिक केन्द्र, ईधन भराव एवं भराव- सह-सेवा केन्द्र, निजी व्यवसाय एवं कार्पोरेट कार्यालय , सूचना प्रौद्योगिकी, स्टोरेज/ गोदाम (अज्वलनशील ) , सामान्य चिकित्सालय , विशिष्ट चिकित्सालय , पशु चिकित्सालय, विश्व विद्यालय , शैक्षणिक महाविद्यालय , चिकित्सा/ इंजीनियरिंग महाविद्यालय , अन्य व्यवसायिक 2873

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

उपयोग

क्र.

स्वीकृत उपयोग परिसर

3

2

1

महाविद्यालय , पॉलीटेक्निक , माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय / नर्सरी , प्ले स्कूल, कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण सेंटर, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय , (अ- मानसिक विकलांगता, ब- शारीरिक विकलांगता) , समन्वित आवासीय विद्यालय, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान / प्रबंधन संस्थान, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत / नृत्य नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थायें / अर्द्धशासकीय / शासकीय कार्यालय, दूर- संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन , वेदशाला एवं मौसम कार्यालय , गृह, मनोरंजन क्लब , आंतरिक एवं बाह्य स्टेडियम , स्पोर्ट्स काम्पलेक्स , लाइब्रेरी , म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक / ए.टी.एम. रेस्टोरेंट, तरणताल, होटल मैनेजमेंट संस्थान, कन्वेंशन सेंटर , सामाजिक कल्याण केन्द्र, मिश्रित उपयोग सूचना प्रौद्योगिकी' एवं गैर-प्रदूषणकारी उद्योग "

सार्वजनिक 6. उपयोगिताएं एवं सुविधाएं

अग्निशमन स्टेशन , दूरभाष केन्द्र , पोस्ट ऑफिस, दूर - संचार टावर / स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस स्टाप , मल / अपशिष्ट उपचार संयंत्र , कब्रिस्तान, शमशान घाट, विद्युत शव दाह , जल / वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, रख रखाव कार्यालय, यातायात सुविधाएं, संचार सुविधाएं, अत्यावष्यक सेवाओं संबंधी कार्य ।

7.

यातायात एवं परिवहन

रेल्वे स्टेशन एवं रेल्वे लाईन / रेल्वे साइडिंग / यार्ड / आपरेशनल एरिया , बस स्टेण्ड, बस डिपो, बस स्टाप , ट्रानस्पोर्ट नगर , हवाई पट्टी, माल गोदाम , सर्विस स्टेशन, ईंधन भराव एवं भराव- सह- सेवा केन्द्र, रिपेयर वर्कशॉप ।

2874

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[ भाग 1

क्र. उपयोग

स्वीकृत उपयोग परिसर

1

2

3

आमोद-प्रमोद

8.

खेल का मैदान, पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, मनोरंजन साईट , क्लब रिसोर्ट, घुड़सवारी, जिम्नेजियम मय बोट क्लब , आंतरिक स्टेडियम, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्पलेक्स, ऑरचर्ड , तरणताल , पिकनिक हट, फ्लाईंग क्लब , क्लब , फिटनेस क्लब , मेला मैदान, नर्सरी, पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान, प्राणी उद्यान, मत्स्यालय , केम्पिंग साईट, वाटर पार्क, पर्यटक कियोस्क, पर्यटक / कुटीर, खेल उद्यान, नगरीय उद्यान, क्षेत्रीय उद्यान, संग्रहालय, अन्य विषिष्ट उद्यान , सर्कस , सूचना केन्द्र, सार्वजनिक शौचालय, स्टोर, चौकीदार निवास , चौकीदार हट, पम्प हाउस, अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं / सुविधाएं, ईंधन भराव एवं भराव- सह- सेवा केन्द्र (स्टेडियम एवं उद्यान को छोडकर) ।

कृषि

9.

ऐसे समस्त स्वीकृत उपयोग जो " कृषि" शब्द की परिभाषा में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में वर्णित है । श्मशान घाट/ कब्रिस्तान, जल - मल , शोधन केन्द्र, ईंट भट्टे, दुग्ध डेयरी , तेल डिपो , फार्म हाउस , वेयर हाऊस, गोडाउन, विस्फोटक सामग्री संग्रहण , शासकीय / अर्द्ध- शासकीय / पंजीकृत संस्थाओं का कार्यालय एवं उनके द्वारा प्रायोजित विशिष्ट स्वास्थ्य/ शैक्षणिक / संचार गतिविधियाँ , ग्राम विकास संबंधी गतिविधियाँ (क्लिनिक / डिस्पेंसरी , प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, पालतू पशुक्लिनिक / औषधालय, रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला, मांगलिक भवन / कल्याण मंडपम, कम्यूनिटी हाल), बालगृह, वृद्धाश्रम, अनाथालय , योग केन्द्र, ध्यान व आध्यात्मिक केन्द्र, ईंधन भराव एवं भराव-सह-सेवा केन्द्र, माध्यमिक विद्यालय, प्राथमिक विद्यालय / नर्सरी , प्ले स्कूल , कोचिंग सेंटर , कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान, विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय, (अ- मानसिक विकलांगता ब - शारीरिक विकलांगता) , पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस स्टॉप , सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल / वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र, नर्सरी, लाइब्रेरी , सेवाओं / सुविधाओं संबंधी अत्यावश्यक स्टाफ क्वार्टर, ग्रामीण बैंक / ए.टी.एम. , ग्राम आबादी विस्तार, भवन सामग्री यार्ड, टिम्बर यार्ड , वॉटर पार्क, शीत संग्रहागार, दुग्ध द्रुतशीतजन संयंत्र, जंकयार्ड , पेट्रोलियम उत्पाद डिपो , गैस गोडाउन, डेरी प्लांट , 2875

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भाग 1 ]

उपयोग

क्र.

स्वीकृत उपयोग परिसर

3

2

1

स्टोरेज / गोदाम (अज्वलनशील , ज्वलनशील, डीजल स्टोरेज) , दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस , पुलिस पोस्ट, बस स्टाप , मल / अपशिष्ट उपचार संयंत्र , कब्रिस्तान, शमशान घाट, विद्युत शव- दाह , जल / वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयत्र, समस्त खेल गतिविधियां , लॉजिस्टिक हब , बस स्टैण्ड, यातायात नगर, हाट/ साप्ताहिक बाजार, जेल, फाइरिंग रेंज, शूटिंग रेंज, शासकीय परियोजना से विस्थापित होने वाले परिवारों का पुर्नवास , सौर उर्जा संयंत्र, ढाबा , सूचना प्रौद्योगिकी एवं गैर- प्रदूषणकारी उद्योग ** , कृषि पर्यटन सुविधाएं *** समस्त प्रकार के भण्डारण ।

(ब) ग्राम आबादी विस्तार

ऐसे समस्त स्वीकृत उपयोग जो " कृषि " शब्द की परिभाषा में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में वर्णित है, आबादी विस्तार एवं सुविधाएं ।

नोट:-

(1 ) ' सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें ।

(2) " गैर-प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग ।

(3) ""कृषि पर्यटन सुविधा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17 (क) के अनुसार मान्य होगा ।

6.7 अन्य सुविधाएँ

नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र में भूमि के विकास तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं हेतु विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ म.प्र . भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49 (1 ) अनुसार मान्य होंगी ।

6.8 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार ।

2876

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[ भाग 1

पार्किंग हेतु सामन्य मानक

पार्किंग हेतु मानक म०प्र ० भूमि विकास नियम 2012 के परिशिष्ट झ नियम 84 (1 ) अनुसार होंगे एवं अतिरिक्त मानक निम्नानुसार मान्य होंगे ।

एक से अधिक भू- उपयोगों को सम्मिलित कर किये गए विकास में पार्किंग किस उपयोग में कितना तल क्षेत्र उपयोग किया गया है के आधार पर गणना की जावेगी ।

पार्किंग तलक्षेत्र एवं ऊपर के फ्लोर पर आवश्यकता अनुसार प्रस्तावित की जा सकेगी । उक्त हेतु व्हेकुलर रैंप / मैकेनाइजड साधन कार लिफ्ट आदि स्वीकार्य होगी । भूखण्ड पर टॉपर का निर्माण करके भी पार्किंग का प्रावधान किया जा सकेगा ।

आगंतुकों हेतु पार्किंग का प्रावधान अलग से किया जाना होगा ।

पार्किग क्षेत्र में गाड़िया खड़ी करने हेतु क्षेत्र, ड्राइव वे एवं गलियारा (आइलस) सम्मिलित होगें परन्तु पहुँच मार्ग, व्हीकूलर लिफ्ट एवं व्हीकूलर रैंप सम्मिलित नही होंगे ।

पार्किंग क्षेत्र को प्रभावी रूप से निर्मित किया जाना अनिवार्य होगा । जिसमे रोशनी एवं हवा का संचार हो सकें ।

अगर निर्मित भवन में प्रावधानित पार्किग का गलत अथवा प्रस्ताव के विरूद्ध उपयोग परिलक्षित होता है तो सक्षम प्राधिकारी उचित कार्यवाही कर सकेगा । साथ ही वह अवधि जिसके दौरान गलत उपयोग किया गया है उक्त हेतु भारी जुर्माना भी वसूलनीय होगा ।

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक एवं आमोद-प्रमोद उपयोग परिक्षेत्र हेतु स्वीकार्य तल क्षेत्र

अनुपात

सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक एवं आमोद-प्रमोद उपयोग परिक्षेत्र हेतु स्वीकार्य तल क्षेत्रानुपात निम्न सारणी अनुसार मान्य होंगे ।

आधार तल क्षेत्रानुपात

सारणी 6-सा-7

क्रमांक

भू- उपयोग

आधार तल क्षेत्र अनुपात 1

2

3

1

1.00

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

नोटः- सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक हेतु अतिरिक्त तल क्षेत्र अनुपात सारणी 1 अनुसार मान्य होगा ।

2877

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भाग 1 ]

अध्याय -7 विकास योजना क्रियान्वयन

विकास योजना के प्रस्ताव औचित्यहीन हैं, यदि इसके क्रियान्वयन एवं प्रभावशील करने हेतु सम्यक प्रयास पूर्ण रूप से नहीं किए जाते । यह अपेक्षित है कि इसमें नागरिकों द्वारा व्यक्तिगत या संगठित रूप से निर्माण , पुनर्निर्माण और विभिन्न उपयोग हेतु भूमि का विकास करके योगदान दिया जाएगा । यह आवश्यक होगा कि ऐसे प्रयासों का मार्गदर्शन, तकनीकी सलाह देकर किया जाए जिससे कि विकास एवं निर्माण विकास योजना या परिक्षेत्रीय योजना के उपबंधों के अनुरूप हो सकें । विकास योजना का प्रभावीकरण तभी संभव हो सकेगा जब म.प्र . नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत् कोई भी विकास कार्य , चाहे वह शासकीय , अर्द्धशासकीय या व्यक्तिगत हो, अनुज्ञा नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय से प्राप्त कर किया जाए ।

विकास योजना का क्रियान्वयन मुख्यतः सागर पालिका द्वारा किया जायेगा । इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मण्डल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग , लोक निर्माण विभाग तथा उद्योग विभाग द्वारा भी अपने संबंधी निर्माण कार्य से विकास योजना के कार्यान्वयन में मदद मिलेगी । यह अपेक्षित है कि सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों को समन्वित करने हेतु समस्त शासकीय , अर्द्ध - शासकीय निकाय विकास योजना के क्रियान्वयन की क्रमावस्था तथा कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दें ।

7.1 विकास योजना का क्रियान्वयन

विकास योजना के प्रस्ताव सन् 2035 तक की कालावधि के लिए हैं । वर्तमान मूल्यों के अनुसार पूर्ण प्रस्ताव क्रियान्वयन करने में लगभग रुपये 37359.75 लाख का व्यय अनुमानित है । जहाँ तक विकास व्यय का प्रश्न है, वह भूमि उपयोग के अनुसार अलग-अलग माना गया है । सम्पूर्ण विकास योजना 2035 के क्रियान्वयन की लागत का अनुमान सारणी 7- सा-1 में दर्शाया गया है । क्रियान्वयन की लागत की गणना सांकेतिक स्वरूप की है , वास्तविक गणना प्रस्तावों के क्रियान्वयन के समय की जाएगी ।

2878

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[ भाग 1

नरसिंहपुरः योजना क्रियान्वयन की लागत

क्षेत्र (हेक्टेयर में)

क्र

भूमि उपयोग विवरण

उपलब्ध विकास हेतु भूमि

प्रस्तावित भूमि अर्जन हेतु क्षेत्र

सारणी 7-सा-1

उपलब्ध भूमि का 60 प्रतिशत विकास कुल लागत (रू. लाख में)

क्षेत्र हे. में

लागत (रू. लाख में)

विकास दर प्रति हे. (रू लाख में)

भू-अर्जन लागत (रू. 50लाख प्रति हे. की दर से) लाख में

2

1

4

3

5

1 आवासीय 248.23

49.65 6

7

8

9

2482.50

2

24.03

7.20 148.94

100

14894.00

17376.50

360.00

वाणिज्यिक

3

126.47

37.95 मिश्रित

14.42

100

1442.00

1802.00

1897.50

4

6.20

3.10 75.88

100

7588.00

9485.50

155.00

औद्योगिक

5

18.24

7.30 100

3.72

372.00

527.00

365.00

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

6

13.87

10.95

100

1094.50

1459.50

347.50

6.95 सार्वजनिक उपयोगितायें एवं सुविधायें

18.89

5.65 8.32

100

832.00

1179.50

282.50

7 आमोद-प्रमोद

8

48.01

36.00 11.34

50

566.75

849.25

1800.00

यातायात एंव परिवहन

503.94

153.80 28.81

100

2880.50

4680.50

29669.75

37359.75

7690.00

योग

302.37

टीपः- भू-अर्जन की दरें सांकेतिक स्वरूप की है, जिसका वास्तविक निर्धारण क्रियान्वयन के समय किया जावेगा ।

72 योजना क्रियान्वयन की नीति

योजना क्रियान्वयन द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु ठोस प्रयास की आवश्यकता है । निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजना क्रियान्वयन नीति निर्धारित की जाएगी:

2879

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

1. प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उत्कृष्ट भू- स्वरूप ।

2. भूमि का कुशलतम उपयोग ।

3. अधोसंरचना और सेवाओं की उपलब्धता/ संधारणा ।

4. भूमि प्रदाय तथा संरचना विकास में सहभागिता का प्रस्ताव ।

5. समाज के कमजोर वर्गों हेतु आवास प्रदान करना ।

इन उद्देश्यों का क्रियान्वयन निम्न क्षेत्रों में किया जाना प्रस्तावित हैः

1. पर्यावरण प्रबंधन एवं सेवा सम्बन्धी कार्यक्रम ।

2. नगर अधोसंरचना एवं सेवा संबंधी कार्यक्रम ।

मुख्य मार्गों के किनारे प्रस्तावित भू- उपयोग विकास हेतु अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण इस विधि से किया जाएगा कि मार्गों हेतु प्रस्तावित भूमि स्थानीय संस्था को विकास हेतु उपलब्ध हो सके ।

7.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम

पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण से तात्पर्य उन चरम पर्यावरण संबंधी समस्याओं से है जो प्रमुख रूप से नदी के संरक्षण , इनकी जल गुणवत्ता, उत्कृष्टता, भू- स्वरूप तथा जल स्त्रोतों के जल ग्रहण क्षेत्रों से कतिपय भूमि प्रबंधन से संबंधित हैं । अन्य पर्यावरण समस्याएँ जैसे नगरीय अपशिष्ट का उपचार, निराकरण , इनके पुनर्चक्रीकरण एवं नगर विस्तार के परिपेक्ष्य में जनसंख्या से उत्पन्न आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं से संबंधित है ।

उपरोक्त संवेदनशील बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में निम्न विषय विचारणीय हैं ।

1. नदी एवं अन्य जल स्त्रोतों में जल - मल के प्रवाह को रोकने हेतु प्रभावी कदम ।

2. तालाबों के फैलाव क्षेत्रों में भू- उपयोग प्रबंधन से तालाबों का प्रदूषण रोकना ।

3. जल फैलाव क्षेत्रों में " स्टाप डेम" द्वारा भूमि क्षरण को रोकना एवं इस क्षेत्र में कृषि हेतु उर्वरक का उपयोग निषेध ।

नदी, नालों, तालाबों के सीमावर्ती क्षेत्रों में नियंत्रण मापदण्डों का प्रभावीकरण । 4.

5. निस्तारी एवं जल गुणवत्ता का स्वतंत्र पर्यवेक्षण ।

6. सभी जल स्त्रोतों के जल फैलाव क्षेत्रों में प्रदूषण एवं अन्य पर्यावरणीय गिरावट के नियंत्रण हेतु संस्थागत समन्वय व्यवस्था ।

7.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना

नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना का प्रमुख स्वरूप निम्न नीतिगत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु होगा- 2880

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[भाग 1

संस्था का गठन 1.

2. विस्तृत योजना प्रस्ताव तथा भूमि क्षमता के अनुरूप भूमि उपयोग तथा अधोसंरचना विकास हेतु नियमन

3. भौतिक एवं वित्तीय आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में निजी एवं राज्य योजनाओं के स्थल तथा रूपांकन में अधिकतम सक्षम भूमि उपयोग ।

4. नगर के रहवासियों एवं क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के परिपेक्ष्य में भौतिक, आर्थिक एवं सामाजिक अधोसंरचना तथा सेवाओं का युक्तियुक्त प्रावधान ।

नगर अधोसंरचना और सेवा कार्यक्रम के प्रमुख तत्वः

1. नियंत्रित विकास

2. अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन

3. एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना

4. विकास नियमन हेतु व्यापक दृष्टिकोण

5. समयबद्ध विकास अनुज्ञा हेतु तंत्र उपलब्ध कराना

नियंत्रित विकास

विकास कार्यक्रमों में भू- स्वामी / विकासकर्ता / सामुदायिक समूह की भागीदारी के माध्यम से नियंत्रित विकास तंत्र का प्रभावीकरण किया जाएगा । यहाँ समन्वय संस्था की भूमिका प्रदायकर्ता की होगी । सार्वजनिक संस्थाएँ , प्रमुख सेवाएँ, तंत्र के एकीकृत नियोजन एवं रूपांकन हेतु उत्तरदायी होगी ।

अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम में सहभाग करने वाली सार्वजनिक संस्थाओं तथा निजी संस्थाओं की विभिन्न परियोजनाओं में सम्मिलित भूमि में से अनुपातिक एवं साम्य के आधार पर भूमि अंशदान करने हेतु अधोसंरचना भूमि बैंक की स्थापना प्रस्तावित है । नगर के मुख्य मार्गों एवं सार्वजनिक खुले क्षेत्रों हेतु अधोसंरचना विकास बैंक में भूमि के अंशदान को प्रोत्साहन स्वरूप छूट या लाभ राज्य शासन के सहयोग से प्रदत्त किया जाना प्रस्तावित है ।

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना

एकीकृत विकास कार्यक्रम को निम्नलिखित नीतिगत ढाँचे के अनुरूप क्रियान्वित एवं तैयार किया जा सकेगा ।

वार्षिक योजना / वार्षिक विकास कार्यक्रम तैयार किया जाएगा, जिसमें पंचवर्षीय नगर विकास कार्यक्रम योजना के प्रमुख क्षेत्रों के विकास हेतु प्राथमिकता के आधार पर लिए जाने वाले क्षेत्रों के लिए होगा ।

2881

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

नगर विकास प्रक्रिया में सहभागिता के दृष्टिकोण से समन्वय प्राधिकारी द्वारा वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा । यह कार्यक्रम भूमि अधिग्रहण लक्ष्य , भूमि विकास प्रस्ताव, वृत्त खण्ड एवं उपवृत्त खण्ड स्तर की सुविधाओं का विकास तथा शासकीय / अर्द्धशासकीय संगठनों के कार्यक्रमों को प्रमुख रूप से दर्शाएगा । यह कार्यक्रम चालू वर्ष में पूर्ण किए जाने वाले नगर मार्ग तंत्र तथा मुख्य सेवा- सुविधाओं को विशेष रूप से प्रदर्शित करेगा । इस निवेश योजना का एकीकृत दृष्टिकोण आलोच्य क्षेत्रों में नगर अधोसंरचना के विकास के लिए समुचित धनराशि को समय पर उपलब्ध कराना होगा । योजना के क्रियान्वयन में सार्वजनिक संस्थाओं की भूमिका सुविधादायक के रूप में होगी ।

इस हेतु समन्वित तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है । नगर विकास में निवेश के अंतर्गत् अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार कर इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के पास उस वर्ष विशेष के लिए उपलब्ध बजट एवं अन्य स्त्रोतों से एकत्रित कर निर्धारित एकीकृत नगर विकास परियोजनाओं में निवेश करने का प्रयास किया जायेगा । एकीकृत नगर विकास योजना कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्नलिखित ढाँचे के अन्तर्गत किया जाकर लक्ष्य पूर्ति किया जाना प्रस्तावित हैः

1. एकीकृत नगरीय विकास योजना के तत्वों की पहचान ।

2. कार्यक्रम के समन्वय प्राधिकारी एवं अन्य सहभागियों में से निवेश के लिए सर्वसम्मत विषय सूची की पहचान ।

विकास योजना की प्राथमिकता का निर्धारण । 3.

4. एकीकृत नगरीय विकास योजना तैयार करना ।

5. निवेश के ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करना, जो सहभागिता का उपयोग करते हुए विकास का दृष्टिकोण रखते हों ।

6. *समन्वय अधिकारियों और वृत्त खण्डीय / एजेंसियों की क्रियान्वयन भूमिका को परिभाषित करना ।

7.5 विकास नियमन हेतु व्यापक दृष्टिकोण

नगरीय भूमि के अधिकतम सक्षम विकास के साथ- साथ आधुनिक भूमि उपयोग प्रबंधन नीतियों को अंगीकृत करने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक है कि विकास नियमों को पुर्नभाषित किया जाए । भारतीय जीवन शैली के अनुरूप उपयुक्त निर्मित स्वरूप की प्राप्ति हेतु विकास को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के उद्देश्य से अध्याय -6 में विकास नियमन दिए गए हैं ।

2882

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[ भाग 1

:

7.6योजना एवं कार्यक्रम

1. आलोच्य क्षेत्रों के विकास हेतु इस योजना का क्रियान्वयन करने के लिए 3 चरणों में प्रावधान हैं । प्रथम चरण सन् 2025 तक की आवश्यकताओं हेतु, द्वितीय चरण 2026 से 2030 तक की आवश्यकताओं हेतु तथा तृतीय चरण 2031 से 2035 तक की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रहेगा ।

2. योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु भूमि स्वामियों, विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों, निजी विकासकर्ताओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से समाधान गतिशीलता का सहभागिता के आधार पर प्रभावी कार्यक्रम बनाए जाने की आवश्यकता है ।

3. योजना प्रस्तावों में निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन करने के लिए नीति को सुविधाजनक बनाने में राज्य शासन की सहयोगी संस्था की भूमिका होगी । उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य शासन और वर्तमान में कार्यरत संस्थाओं के साथ नगर विकास प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना विकास किया जाएगाः

भूमि प्रवाह सरलीकरण के लिए नीति तैयार करना ।

मार्ग विकास कार्यक्रम निर्धारण करना जो नगर की अन्य सभी गतिविधियों को भी रूपये मिल सके ।

भूमि स्वामियों, विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों एवं निजी भवन निर्माणकर्ताओं की साझेदारी की दृष्टि से क्रियान्वयन संबंधी कार्यक्रम की नीति तैयार करना ।

योजना के दोनों चरणों के लिए आवश्यक जलापूर्ति हेतु वर्तमान क्षमता एवं नवीन स्त्रोतों का विकास ।

नगरीय विकास के प्रथम चरण कार्यक्रम की पूर्ति हेतु अधोसंरचना, पावर ग्रिड, जल निकास व्यवस्था का विकास ।

भूमि विकास कार्यक्रम नगरीय विकास परियोजनाएँ साथ ही लक्षित समूह आवासों के विकास क्रियान्वयन हेतु एक विशेष नियोजन एवं विकास अनुज्ञा प्रणाली तैयार करना चाहिए ।

एक विशेष परिणाम मूलक भूमि निष्पादन नीति तैयार करने की आवश्यकता है । ताकि सभी सहभागियों के संसाधनों में गतिशीलता लाई जा सके ।

मुख्य जल स्त्रोतों की वृद्धि एवं ऊर्जा वितरण केन्द्रों की स्थापना ।

संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम हेतु निर्देशित सिद्धान्त निम्नानुसार हैं- 2883

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

1. यह सुनिश्चित करना कि संसाधन उपलब्धता तथा उपयुक्त अधोसंरचना में कमी के कारण विकास अवरुद्ध न हो ।

2. उपलब्ध व्यपवर्तित नगरीय भूमि का पूरी तरह उपयोग करना ।

3. बिखरे हुए नगरीय विकास के लिए पहुँच मार्ग उपलब्ध कराना ।

4. अर्द्ध विकसित एवं अविकसित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना का उन्नयन ।

5. भू-स्वामियों, सामाजिक समूहों एवं निजी विकासकर्ताओं के विकास कार्य में सहभागिता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भूमि विकास कार्यक्रम हाथ में लेना ।

7.7 प्रथम चरण कार्यक्रम

प्रथम चरण के विकास संबंधी घटक

सारणी 7- सा-2

प्रस्तावित स्थल

विकास के घटक

क्र.

3.

2.

1.

आवासीय

1.

मंडी (कंदेली)

वाणिज्यिक

2.

राष्ट्रीय राजमार्ग 44 के दोनों ओर

मिश्रित

3.

ग्राम खमतरा

औद्योगिक

4.

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्व

5.

6. सार्वजनिक सेवाएँ- सुविधाएँ

आमोद-प्रमोद

7.

सेंगरी नदी के पास गांधी चौराहा एवं ग्राम खमतरा में तालाब के पास

मार्ग (आर-1 ) 30 मीटर, यातायात नगर यातायात

8.

प्रथम चरण कार्यक्रम में सामाजिक संस्थाओं के प्रयासों को शामिल करते हुए आलोच्य क्षेत्र के उपयोगों को सारणी 7 - सा-2 में वर्णित अनुसार चिन्हित किया गया है । प्रथम चरण के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए कार्यक्रम उनकी लागत प्राप्त होने के आधार पर रखे गए हैं । तथापि नगर की त्वरित आवश्यकताओं को भी प्रथम चरण विकास में लिया गया है । नगर में कार्यरत विभिन्न शासकीय , अर्द्धशासकीय संस्थाओं को विकास योजना के कार्यों में जोड़ना आवश्यक है तथा इससे इन विभागों के वार्षिक बजट तथा अन्य संशाधनों को भी उपयोग में लाया जा सकेगा । विकास योजना के क्रियान्वयन में आवासीय , वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियों का विकास मुख्यतः निजी संस्थाओं के द्वारा किया जाता है । इस हेतु भू-अर्जन की आवश्यकता नहीं होगी ।

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2884

88

2

A

PlanningArea

Narsingpur

पालिका

स्टेशन

वाणिज्यिक

औद्योगिक

आयाशीय

यातावालानगर

मरिवहन

जलाशय

स्टेडियम

सामान्यउद्योग

सीमाए

आमोदप्रमोद

निवेशक्षेत्र

रेल्वेलाईन

कृषिभूमि

NARSINGPUR

7.1FIRSTPHASE

Source:DirectorateofTown&CountryPlanning

TRANSPORTATION

RECREATIONAL

WATERBODIES

AGRICULTURE

COMMERCIAL

BOUNDARIES

RESIDENTIAL

0.5

Landuse&UrbanSurveyDivision RemoteSensingApplicationCentre,MPCST,Bhopal Legend

TRANSPORTNAGAR

MUNICIPAL

PLANNINGAREA

VILLAGE

INDUSTRIAL GENERALINDUSTRIES

STADIUM

RAILWAYLINE

RAJUNAYSTATION

ROADS

MANDI

MIXED

PARK

BUSSTAND

District-Nars

ToJabalpur

ToJabalpur

Khamtara

ToSakal

Rosera

Karhalya Kheda

Kandeli

Naktuwa

ToChhindwara

Banskunwart

Dhedwara

ToUmaria

Narsinghpur

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

KhairiNakav

ToSagar

Toltarsi 2885

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

विकास योजना के प्रथम चरण में चयनित घटकों के क्रियान्वयन द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत 57.20 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित कर विकसित किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित क्रियान्वयन प्रक्रिया के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण की लागत सहित क्षेत्र की वर्तमान विकास दर के अनुसार प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत लगभग 8226.50 लाख होगी । विकास योजना प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत का विस्तृत विवरण सारणी 7 - सा-3 में दिया गया है ।

नरसिंहपुरः प्रथम चरण लागत

क्र

भूमि उपयोग विवरण

भौतिक लक्ष्य (हेक्टेयर में)

भू-अर्जन लागत (रू. 50लाख प्रति हे. की दर से) लाख में

2

3

4 1

1 आवासीय

86.00

1.72

2 वाणिज्यिक

927.50

18.55

मिश्रित

3

310.00

6.20

4 औद्योगिक

सार्वजनिक 5 एवं अर्द्ध सार्वजनिक

सार्वजनिक 6 उपयोगितायें एवं सुविधायें

353.50

7.07

7 आमोद-प्रमोद

1183.00

23.66

8

यातायात एंव परिवहन

57.20 2860.00 योग

सारणी 7-सा-3

विकास व्यय

कुल लागत (रू. लाख में)

लागत (रू. लाख में)

क्षेत्र (हेक्टेयर में)

विकास दर प्रति हेक्टेयर (रू. लाख में)

8

7

6

5

0.00

0.00

258.00

172.00

100

1.72

2782.50

1855.00

100

18.55

930.00

620.00

100

6.20

0.00

0.00

0.00

0.00

707.00

353.50

7.07

50

3549.00

2366.00

100

23.66

8226.50

5366.50

57.20 2860.00

टीप: - भू-अर्जन की दरें सांकेतिक स्वरूप की है , जिसका वास्तविक निर्धारण क्रियान्वयन के समय किया जावेगा ।

2886

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[ भाग 1

7.8 संसाधन गतिशीलता

नगर नियोजन वास्तव में संसाधन के उत्सर्जन, संसाधन विकास एवं प्रबंधन का अभ्यास है । पूर्व में नगर विकास एवं निवेश हेतु अलग -अलग प्रयास नहीं किए गए, जिसके परिणामस्वरूप संसाधनों का अपव्यय हुआ । नियोजन में निवेश के एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से गतिशील व्यवस्था की जा सकती है । नगरीय भूमि स्वयं में एक महत्वपूर्ण संसाधन है । स्थानीय राजस्व को सृजित करने के लिए एक निश्चित तंत्र की आवश्यकता है ।

वार्षिक आधार पर भूमि विकास क्षेत्रों हेतु चिहिन्त किये गये विकास में सभी सहभागियों के निवेश की गतिशीलता हेतु एक कार्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए । यह प्रक्रिया भौतिक अधोसंरचना के तत्वों को अत्यंत तीव्रता से उत्पन्न कर संसाधन संकलित करने में सहयोग प्रदान करेगी ।

7.9योजना पर्यवेक्षण तंत्र

योजना पर्यवेक्षण तंत्र को निम्न सीमा में तैयार करना प्रस्तावित हैः

पंचवर्षीय आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम के निरंतर तंत्र की स्थापना ।

आलोच्य क्षेत्रों में वार्षिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत् प्राथमिक कार्य योजना का निर्धारण ।

1. प्रथम चरण क्रियान्वयन योजना के अन्तर्गत नगर विकास हेतु चिन्हित कार्यक्रमों में संलग्न विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के उपलब्ध निवेश एवं बजट का पर्यवेक्षण करना ।

2.

वार्षिक भौतिक लक्ष्य एवं अधोसंरचना विकास में निवेश निर्धारण ।

3. आलोच्य क्षेत्रों की सार्वजनिक संस्थाओं एवं अन्य सहभागियों की विकास में भूमिका निर्धारण ।

4. समन्वित संस्थागत तंत्र की स्थापना ।

5.

वार्षिक आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम का निर्धारण ।

6. सार्वजनिक एवं अन्य संस्थाओं की भूमिका को परिभाषित करते हुये एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम परियोजनाओं तथा उप परियोजनाओं के संदर्भ में परिवर्तित करना ।

7. योजना पर्यवेक्षण लक्ष्य की पूर्ति निम्न स्तरों के माध्यम से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है ।

स्थानीय स्तर पर नियोजन पर्यवेक्षण समिति । 8.

9.

सागर विकास प्राधिकरण द्वारा वार्षिक विकास प्रतिवेदन तैयार करना ।

10. नियोजन पर्यवेक्षण समिति द्वारा विकास प्रतिवेदन का मूल्यांकन ।

11. समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना ।

12. वार्षिक विकास प्रतिवेदन पर शासन द्वारा जारी निर्देशों का क्रियान्वयन करना ।

2887

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

विकास योजना की सफलता विकास योजना प्रस्तावों का निर्धारण, समयावधि में क्रियान्वयन तथा प्रथम चरण कार्यक्रमों के अनुरूप संसाधनों की उपलब्धता तथा संस्थानों की गतिशीलता पर निर्भर करता है । इस योजना के क्रियान्वयन के साथ- साथ विकास योजना के अंगीकृत होने के उपरान्त तदानुसार कार्यवाही हेतु परिभाषित पर्यवेक्षण तंत्र की स्थापना की आवश्यकता प्रदर्शित है ।

पर्यवेक्षण समिति का गठन

आदेश क्रमांक एफ-3 / 130 / 32 / 97 राज शासन एतद द्वारा नगरों की अनुमोदित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन एवं क्रियांवित की जाने वाली संस्थाओं के समन्वय एवं पर्यवेक्षण हेतु इस विभाग के आदेश क. एफ-3 / 130 / 32 / 97, दिनांक 20/1/98 द्वारा संभागायुक्त/ कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित " नियोजन एवं पर्यपेक्षण समिति" नियोजन एवं पर्यवेक्षण करेगी ।

वार्षिक विकास प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

विकास प्राधिकरण / नगर पालिक निगम द्वारा नियोजन पर्यवेक्षण समिति के समक्ष वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा, जिससे नियोजन क्रियान्वयन के सभी पहलू सम्मिलित होने के साथ ही सुधार हेतु अनुशंसित बिन्दु भी सम्मिलित होंगे । समिति अपनी अनुशंसा के साथ संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल के विचारार्थ वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी , जिसे संचालक द्वारा अनुशंसित कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा ।

7.10 योजना की व्याख्या

नरसिंहपुर विकास योजना मूलतः नीतिगत योजना है । विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरूप के हैं । अतः विकास प्रस्तावों की व्याख्या करने हेतु निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं:

1. विकास योजना प्रस्तावों की व्याख्या करते समय तथा विकास अनुज्ञा देने के पूर्व विकास योजना रिपोर्ट में उल्लेखित विषयवस्तु के साथ- साथ संदर्भित नियमों का अनुसरण आवश्यक है ।

2. परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग सारणी 6- सा..... विकास नियमन में वर्णित अनुसार होगी । नेबरहुड के वर्तमान स्थल एवं व्यापक क्षेत्रफल उपखण्ड स्तर तथा खण्ड स्तर की गतिविधियों का क्षेत्र विकास प्रस्तावों में समाहित हैं । अतः उनका रेखांकन नहीं किया गया है ।

3. ऐसे भूमि उपयोग / गतिविधियाँ जो प्रमुख भू- उपयोग वर्ग (Major Land Use Zone) में परिभाषित नहीं हैं, भूमि उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में मानी जावेगी, किन्तु जो 2888

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[ भाग 1

स्वीकृत / स्वीकार्य भू- उपयोग सारणी में शामिल हैं , वे भूमि उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में नहीं आयेंगे ।

4. विकास योजना प्रस्ताव क्रियान्वयन के समय प्रमुख मार्ग संरचना में आंशिक परिवर्तन अपरिहार्य होता है । स्थल की स्थिति तथा अभियांत्रिकीय आवश्यकता के आधार पर मार्ग संरचना का निर्धारण आवश्यक होगा । इस संदर्भ में राज्य शासन द्वारा जारी किया गया निर्णय स्वीकृत विकास योजना का अंश माना जाएगा ।

5. विभिन्न उपयोग परिक्षेत्रों में प्रस्ताव सांकेतिक स्वरूप के है । इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा की गई व्याख्या अन्तिम मानी जायेगी ।

6. विभिन्न उपयोग परिक्षेत्र में भूमि की आवश्यकता से संबंधित व्याख्या निकाय योजना / परिक्षेत्रिक योजना बनाते समय स्थिति अनुसार वास्तविक आवश्यकता के अनुसार पुनः समायोजित की जा सकती है ।

योजना कालावधि

नगरीय विकास एक सतत् प्रक्रिया है , इसमें अनेक घटकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । इन सभी घटकों के कालावधि को नगर के विकास तथा नियोजन हेतु आधार माना जाता है । इसलिये नियोजन प्रक्रिया में कालावधि के आधार का निर्धारण किया जाता है । कालावधि के आधार पर ही नगर की भावी जनसंख्या , आवश्यकताओं आदि को अनुमानित मानकर भावी नगर का स्वरूप निर्धारित किया जाता है । नरसिंहपुर नगर के वर्तमान एवं भावी विकास को दृष्टिगत रखते हुए विकास योजना हेतु वर्ष 2035 तक की कालावधि नियत की गई है । अतः नगर की भावी जनसंख्या एवं अन्य आवश्यकताओं का निर्धारण उपरोक्त कालावधि हेतु किया गया है । इसके अलावा दीर्घकालीन आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है । विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं नगरीय अधोसंरचना के प्रस्ताव केवल विकास योजना कालावधि तक सीमित नहीं रखे जा सकते, क्योंकि नगर का विकास एक सतत् प्रक्रिया है एवं यह विकास योजना कालावधि के बाद के नगरीय विकास के लिये भी आधारभूत संरचना के रूप में उपयोगी सिद्ध होगी । अतः नरसिंहपुर विकास योजना के प्रस्ताव योजना कालावधि समाप्त हो जाने के उपरांत भी विकास योजना पुनर्वलोकन एवं उपांतरण होने तक अथवा प्रस्तुत विकास योजना प्रस्तावों के संतृप्त होने तक प्रभावशील रहेंगे ।

2889

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

परिभाषाएँ

001 आवासीय भू- खण्ड भू- खण्डीय आवास

एक या अधिक आवासीय इकाईयों का ऐसा परिसर जिसमें मुख्य भवन खण्ड तथा एक गैरेज/ गैरेजेस, सेवक आवास हेतु एक अतिरिक्त खण्ड सम्मिलित हो ।

002 आवासीय भू-खण्ड समूह आवास

न्यूनतम 5000 वर्गमीटर का परिसर, जिसमें मूलभूत सेवा सुविधायें जैसे वाहन विराम स्थल, उद्यान, सुविधाजनक दुकानें, सार्वजनिक सुविधायें आदि के साथ आवासीय प्रकोष्ठ स्थित हों आवासीय फ्लेट

003

एक परिवार के लिए आवासीय इकाई जो कि समूह आवास का भाग या स्वतंत्र हो ।

004 आवासीय- सह-कार्य भू-खण्ड

एक परिवार में एक परिवार के लिए उपलब्ध आवासीय जगह हो तथा जिसका कार्य स्थल भूतल तक सीमित हो, ऐसे परिसर केवल सार्वजनिक आवासीय परियोजनाओं में मान्य होंगे ।

005 आवासीय परिसर - विशेष क्षेत्र

विशेष क्षेत्र नियमन में दिये अनुसार मिश्रित उपयोग रहित या सहित विशेष क्षेत्र में आवासीय स्थान ।

006 छात्रावास (होस्टल)

दीर्घावधि हेतु आवंटित संस्थानों से जुड़े कमरों का परिसर ।

अतिथिगृह बोर्डिंग एवं लॉजिंग गृह 007

अतिथि गृह से तात्पर्य अल्पावधि हेतु शासकीय, अर्द्धशासकीय, सार्वजनिक उपक्रम एवं निजी मर्यादित संस्थाओं हेतु आवासीय परिसर । बोर्डिंग हाउस वह परिसर जिसमें कमरों की छात्रावासों की अपेक्षा दीर्घावधि के लिए किराये पर दिये हों ।

008 धर्मशाला एवं इसके समकक्ष

वह परिसर जिसमें बिना किसी लाभ के अल्पावधि के लिए अस्थाई रहवासी जगह उपलब्ध हो ।

009 बारात घर

सार्वजनिक संस्था द्वारा संचालित विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यों के उपयोग हेतु स्थान ।

010 रैन बसेरा (नाइट शेल्टर)

ऐसा परिसर जिसमें व्यक्तियों को रात्रि में स्थान बिना किसी शुल्क या सांकेतिक शुल्क के साथ उपलब्ध कराया जाता हो, जो कि स्थानीय संस्था या स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित हों ।

011 फुटकर दुकानें

आवश्यक भण्डारण के साथ उपभोक्ताओं हेतु सीधे आवश्यक वस्तुओं का विक्रय परिसर ।

012 मरम्मत दुकान 2890

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[ भाग 1

गृहसामग्री, इलेक्ट्रानिक सामान , आटोमोबाईल, सायकल आदि की मरम्मत हेतु फुटकर दुकानों के समकक्ष परिसर ।

व्यक्तिगत सेवा दुकान 013

फुटकर दुकान के समकक्ष ऐसा परिसर जिसमें दर्जी, नाई आदि की सेवायें उपलब्ध हों ।

014 बेडिंग बूथ

यांत्रिकी या अन्य व्यवस्था के माध्यम से दैनिक उपयोग की वस्तुओं का विक्रय परिसर जो कि एक बूथ के स्वरूप में हो ।

015 सुविधाजनक दुकान केन्द्र

लगभग 5000 जनसंख्या हेतु आवासीय क्षेत्र में अधिकतम 50 दुकानों का समूह ।

016 स्थानीय दुकान केन्द्र

लगभग 15 हजार जनसंख्या हेतु आवासीय क्षेत्र में 75 दुकानों का समूह ।

017 साप्ताहिक बाजार/अनौपचारिक समूह इकाई

बाजार में सप्ताह में एक बार उपयोगिता अनौपचारिक दुकानों का समूह क्षेत्र। यह बाजार सप्ताह में विभिन्न दिवसों में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित हो ।

018 थोक व्यापार

ऐसा परिसर जहां से वस्तुयें एवं सामग्री फुटकर व्यवसायियों को विक्रय हेतु पहुंचाई जाती हों ।

019 स्टोरेज गोदाम एवं भण्डारण

ऐसा परिसर जहां केवल विशेष रूप से संबंधित वस्तुओं की आवश्यकता के अनुरूप सामग्री एवं वस्तुओं के भण्डारण का उपयोग किया जाता हो ।

020 कोल्ड स्टोरेज (शीतगृह)

आवश्यक तापमान बनाये रखने हेतु यांत्रिकी एवं विद्युत उपकरणों के उपयोग के साथ ऐसी बंद जगह जहां शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का भण्डारण किया जाता हो ।

021 गैस गोदाम

ऐसा परिसर जहां खाना पकाने की गैस के सिलेण्डर या अन्य गैस सिलेण्डरों का भंडारण किया जाता हो ।

022 तेल डिपो

संबंधित सुविधाओं के साथ पेट्रोलियम उत्पाद भण्डारण का परिसर ।

023 कबाड़खाना

अतिशेष वस्तुयें एवं सामग्री के क्रय- विक्रय के साथ बंद , अर्द्धबंद एवं खुला भण्डारण परिसर ।

024 वाणिज्यिक कार्यालय 2891

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

लाभ अर्जित करने वाली संस्थाओं के कार्यालयीन उपयोग का परिसर ।

025 बैंक

ऐसा परिसर जहां बैंकिंग कार्य एवं गतिविधियों के कार्यालय स्थित हों ।

026 मोटर गैरेज एवं कार्यशाला

वाहनों के मरम्मत एवं सर्विसिंग परिसर ।

027 छविगृह

दर्शकों की बैठक व्यवस्था के साथ बंद जगह जहां चलचित्र दिखाये जाने की व्यवस्था हो, ऐसा परिसर ।

028 पेट्रोल पंप

ऐसा परिसर जहां उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम उत्पाद विक्रय हो, साथ ही वाहन सर्विसिंग व्यवस्था हो ।

029 रेस्टॉरंट/उपहार गृह

ऐसा परिसर जिसका उपयोग व्यवसायिक आधार पर खाने के व्यंजनों को उपलब्ध कराने के लिए किया जाता हो (व्यंजन पकाने की व्यवस्था के साथ) जिसमें खुले , या बंद दोनों प्रकार की बैठक व्यवस्था हो ।

030 होटल

ऐसा परिसर, जहां भोजन अथवा बिना भोजन व्यवस्था के 15 व्यक्तियों की सशुल्क रहवास की व्यवस्था हो ।

031 मोटल

ऐसा परिसर , जो कि मुख्य राजमार्ग के समीप एवं नगरीय सीमा के बाहर हो तथा जिसका उपयोग सड़क से यात्रा करने वाले व्यक्तियों के सुलभ भोजन व्यवस्था हेतु किया जाता हो ।

032 फ्लेटेड समूह उद्योग

ऐसा समूह जिसमें अहानिकारक लघु उद्योग इकाईयों का समूह स्थित हो, यह इकाईयां बहुमंजिला भवन में हो सकती हैं ।

033 सेवा केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें विशिष्ट रूप से वाहन मरम्मत, विद्युतीय उपकरण मरम्मत , भवन सामग्री आदि की दुकानें स्थित हों, ताकि पड़ोसी आवासीय क्षेत्रों को आवश्यक सेवा प्रदाय हो सकें ।

034 औद्योगिक भूखण्ड - हल्के उद्योग

अहानिकारक 50 कर्मचारियों वाली उद्योग इकाईयों का परिसर ।

035 औद्योगिक भूखण्ड विशिष्ट उद्योग 2892

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[भाग 1

ऐसी औद्योगिक इकाईयों का परिसर जिसमें इलेक्ट्रानिक सामग्री आदि जैसी विशिष्ट उत्पादन इकाईयों का समूह सम्मिलित हो ।

036 उद्यान (पार्क)

आमोद- प्रमोद गतिविधियों के उपयोग का परिसर जिसमें भू- दृश्यीकरण , वाहन विराम , सार्वजनिक शौचालय , फेंसिंग आदि संबंधित सुविधायें हों, इसमें लॉन , खुले, हरित क्षेत्र आदि सम्मिलित होंगे ।

037 क्रीड़ांगन

बाह्य खेलों के उपयोग में आने वाला परिसर, इसमें भू- दृश्यीकरण , वाहन विराम सुविधा, सार्वजनिक शौचालय सम्मिलित हों ।

038 बाह्य खेल स्टेडियम

बाह्य खेलों के लिए ऐसा स्टेडियम जिसमें पवेलियन के साथ दर्शक दीर्घा एवं खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधायें उपलब्ध हों ।

039 आंतरिक खेल स्टेडियम

अहानिकारक खेलों के लिए ऐसा परिसर जिसमें खेल क्षेत्र, दर्शक दीर्घा तथा खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधायें उपलब्ध हों ।

040 आंतरिक खेल हाल

ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक खेलों तथा खिलाड़ियों से संबंधित सुविधाओं हेतु आवश्यक क्षेत्र संलग्न हों ।

शूटिंग रेंज 041

ऐसा परिसर जिसमें निशाने बाजी के अभ्यास एवं खेल की सुविधायें उपलब्ध हों ।

042 तरण पुष्कर

ऐसा परिसर जिसमें तैराकी की सुविधा एवं आकार, मानक एवं उद्देश्य के अनुपात में दर्शकों के बैठने की व्यवस्था हो ।

043 आमोद- प्रमोद क्लब

संबंधित सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जहां सामाजिक एवं मनोरंजन के उद्देश्य से व्यक्तियों के समूह का एकत्रीकरण होता हो ।

ऐतिहासिक स्मारक

044

ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन समय के खण्डहर एवं ढांचे स्थित हों ।

045 प्राणी उद्यान एवं मत्स्यालय

संबंधित समस्त सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जिसमें उद्यान, पार्क या मत्स्यालय के रूप में पशु और पक्षियों की प्रजातियां प्रदर्शनी एवं अध्ययन हेतु उपलब्ध हों ।

046 पक्षी अभ्यारण्य 2893

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

पक्षियों के संरक्षण एवं प्रजनन हेतु वन या विस्तृत उद्यान के रूप में संबंधित सर्वसुविधा युक्त परिसर ।

047 वनस्पति उद्यान

अनुसंधान एवं प्रदर्शन के लिए उद्यान के स्वरूप में वृक्षारोपण वाला परिसर ।

048 पिकनिक हट/ केम्पिंग साइट

ऐसा परिसर जहां पर्यटन एवं आमोद- प्रमोद के उद्देश्य से अल्पावधि के लिए परिवार सहित ठहरने की सुविधा उपलब्ध हो ।

049 फ्लाईंग क्लब

ऐसा परिसर जहां ग्लाईडिंग एवं छोटे विमानों को उड़ाने का प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था हो, साथ ही इसमें मनोरंजन एवं आंतरिक खेल गतिविधियां शामिल हों ।

050 माल एवं टिकट घर

ऐसा परिसर जिसका उपयोग एक एयर लाईन द्वारा टिकिट घर एवं माल के भण्डारण के लिए किया जाता हो ।

051 रेल माल गोदाम

ऐसा परिसर जिसका उपयोग रेल्वे द्वारा ढोये गये माल के भंडारण हेतु किया जाता हो ।

052 रेल टिकट घर

ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रवास हेतु रेलवे टिकिट घर के रूप में किया जाता हो ।

053 सड़क परिवहन टिकट घर

ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रवास हेतु सड़क परिवहन द्वारा टिकट घर के रूप में किया जाता हो जिसमें गोदाम भी सम्मिलित हो या सम्मिलित नहीं हो ।

054 वाहन विराम

सार्वजनिक वाहन विराम हेतु उपयोग में लाया जाने वाला परिसर जो कि व्यवसायिक या गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित किया जाता हो ।

055 टेक्सी एवं तिपहिया वाहन स्थानक

ऐसा परिसर जिसका उपयोग अंतवर्ती सार्वजनिक यातायात वाहनों, जो कि व्यवसायिक आधार पर चलती हों, द्वारा विराम हेतु किया जाता है । वाहन विराम स्थल व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक हो ।

2894

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[भाग 1

056 बस अवसान केन्द्र

ऐसा परिसर जिसका उपयोग जनता के उपयोग में आने वाली सार्वजनिक यातायात संस्था की बस द्वारा कम समय के विराम हेतु किया जाता हो । इसमें यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधायें शामिल हो सकती हैं ।

057 बस स्थानक

ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक यातायात संस्था या अन्य किसी संस्था द्वारा बसों के रख- रखाव , मरम्मत एवं विराम हेतु किया जाता हो, इसमें कर्मशाला भी शामिल की जा सकती है अथवा नहीं भी ।

सार्वजनिक उपयोगिता परिसर

058

1. पानी की टंकी ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों में जल वितरण एवं संग्रहण हेतु पानी की टंकी स्थित हो, इसमें पंप हाऊस भी सम्मिलित किया जा सकता है ।

2. भूमिगत टंकी - ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों में जल वितरण एवं संग्रहण हेतु पानी की भूमिगत टंकी स्थित हो, इसमें पंप हाऊस भी सम्मिलित किया जा सकता है ।

3. आक्सीकरण पौंड ऐसा परिसर जिसमें स्थित तालाब का उपयोग जल निकास एवं अन्य अवशिष्ट पदार्थों के आक्सीकरण हेतु किया जाता हो ।

4. सेप्टिक टैंक - ऐसा परिसर जिसमें जल निकास संकलन एवं उसके निराकरण हेतु भूमिगत टैंक स्थित हो ।

5. जल- मल पंपिग स्टेशन ऐसा परिसर जिसका उपयोग जल- मल को ऊंचाई पर भेजने हेतु पंपिंग स्टेशन हेतु किया जाता हो ।

6. सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय स्थित हो, इसमें पीने के पानी की सुविधा भी सम्मिलित की जा सकती है और नहीं भी ।

7. विद्युत उपकेन्द्र - ऐसा परिसर जिसमें विद्युत वितरण हेतु ट्रांसफार्मर एवं संबंधित उपकरण स्थित हो ।

8. घूरा एवं कचराघर ऐसा परिसर जिसका उपयोग अवशिष्ट पदार्थों के एकत्रीकरण एवं आगे गड्डों को भरने हेतु लदान किया जाता हो ।

9. धोबीघाट ऐसा परिसर जिसका उपयोग कपड़े धोने, सुखाने इत्यादि के लिए किया जाता हो ।

केन्द्र शासन के कार्यालय

059

ऐसा परिसर जिसका उपयोग केन्द्र शासन के कार्यालयों द्वारा किया जाता हो ।

060 स्थानीय शासन के कार्यालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग स्थानीय शासन एवं स्थानीय संस्थाओं के कार्यालय हेतु किया जाता हो ।

2895

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

061 सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो अधिनियम के अंतर्गत् स्थापित कंपनियों के कार्यालयों द्वारा किया जाता हो ।

062 न्यायालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग न्यायालयीन कार्यालयों द्वारा किया जाता हो ।

063 शासकीय भूमि (अनिर्धारित उपयोग)

शासकीय भूमि का ऐसा परिसर जिसका उपयोग अनिर्धारित हो ।

चिकित्सालय 064

ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक एवं बाह्य रोगियों की सामान्य एवं विशेषी कृत चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो ।

065 स्वास्थ्यकेन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें बाह्य रोगियों एवं आंतरिक रोगियों (30 बिस्तर तक) की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो । स्वास्थ्य केन्द्र का प्रबंधन सार्वजनिक एवं धर्मार्थ संस्था द्वारा गैर- व्यवसायिक आधार पर किया जाता है । इसमें परिवार कल्याण केन्द्र भी सम्मिलित है ।

066 उपचार केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें 30 बिस्तरों वाले आंतरिक बाह्य रोगियों की चिकित्सा सुविधा हो । जिसका संचालन चिकित्सक या चिकित्सक समूह द्वारा व्यवसायिक आधार पर किया जा सकता है ।

067 औषधालय

ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक अथवा धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा चिकित्सकीय परामर्श एवं दवाईयों के प्रबंधन की व्यवस्था हो ।

068 क्लीनिक/ चिकित्सा केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें चिकित्सक द्वारा वाह्य रोगियों के उपचार की सुविधा हो । पाली क्लीनिक की दशा में चिकित्सकों के समूह द्वारा प्रबंधन किया जायेगा ।

069 उपचार प्रयोगशाला

ऐसा परिसर जिसमें रोगों की पुष्टि करने हेतु विभिन्न प्रकार के परीक्षण की सुविधा हो ।

070 स्वैच्छिक स्वास्थ्यसेवा

ऐसा परिसर जिसमें स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा रक्त बैंक एवं बाह्य रोगियों के चिकित्सा की सुविधा हो । यह सेवा धर्मार्थ उद्देश्य से अस्थाई कैम्प द्वारा भी उपलब्ध कराई जा सकती है ।

2896

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[ भाग 1

071 झूलाघर एवं दिवस देख- रेख केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें दिन में छोटे बच्चों की देखरेख की सुविधा हो । यह केन्द्र व्यक्तिगत अथवा व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक संस्था द्वारा संचालित हो सकती है ।

072 पूर्व माध्यमिक एवं किंडरगार्डन स्कूल

ऐसा परिसर जिसमें पाठशाला पूर्व बच्चों के खेलने एवं प्रशिक्षण की सेवायें उपलब्ध हों ।

073 माध्यमिक शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा पाँचवीं तक के छात्रों की शिक्षा एवं खेलने की सुविधा हो ।

074 प्राथमिक शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा छँटवीं से दसवीं तक के छात्रों के पढ़ने खेलने की सुविधा हो । इसमें वर्तमान में संचालित कक्षा आठवीं तक की माध्यमिक शालायें सम्मिलित हैं ।

075 उच्चतर माध्यमिक शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा दसवीं से बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की व्यवस्था हो ।

076 एकीकृत शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो ।

077 एकीकृत आवासीय शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो तथा छात्रों के लिए बोर्डिंग सुविधा हो । इसमें अध्यापकों के आवास भी हो सकते हैं ।

महाविद्यालय 078

ऐसा परिसर जिसमें विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो । इसमें सभी व्यवसायिक शिक्षण शामिल हैं ।

079 व्यवसायिक प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें कम अवधि के शिक्षण पाठ्यक्रम तथा कतिपय विशेष व्यवसाय व व्यापार से संबंधित रोजगार हेतु प्रशिक्षण सुविधा हो । ये सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्था द्वारा गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित होना चाहिये । इसमें प्रशिक्षण- सह-कार्य केन्द्र शामिल हैं ।

080 सामाजिक कल्याण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें सामुदायिक विकास के उन्नयन एवं कल्याण की सुविधा हो । यह सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित हो सकता है ।

081 अनुसंधान एवं विकास केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें किसी विशेष विषय में अनुसंधान एवं विकास की सुविधा हो ।

082 पुस्तकालय 2897

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

ऐसा परिसर जिसमें एक विशेष वर्ग अथवा सामान्य जनता के पढ़ने एवं संदर्भ के लिए वृहद संख्या में पुस्तकों का संकलन हो ।

083 तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें तकनीकी प्रकृति के विषय में प्रशिक्षण की सुविधा हो । इसमें तकनीकी शाला, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र आदि शामिल है ।

084 वाणिज्यिक एवं सचिवालयीन प्रशिक्षण

ऐसा परिसर जिसमें शीघ्रलेखन एवं टंकण, पत्राचार, रिकार्ड रखने आदि के प्रशिक्षण की सुविधा हो ।

085 संगीत, नृत्य एवं नाटक प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें संगीत, नृत्य एवं नाटकों आदि के प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधा हो ।

086 खेल प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें तैराकी सहित विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य खेलों के प्रशिक्षण की सुविधा हो ।

इसमें शारीरिक शिक्षा केन्द्र भी शामिल है ।

087 वाहन चालन प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें आटो/ वाहनों के चालन के प्रशिक्षण की सुविधा हो ।

088 बाल यातायात उद्यान

ऐसा परिसर जिसमें बालकों को यातायात एवं संकेतों की शिक्षा- सह- उद्यान की सुविधा हो 089 संग्रहालय

ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन वस्तुओं, प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं काल संबंधी वस्तुओं के संकलन एवं प्रदर्शन की सुविधा हो ।

090 कला दीर्घा एवं प्रदर्शनी स्थल

ऐसा परिसर जिसमें पेंटिंग , छाया चित्रों, मूर्तियों, भित्ती क्षेत्र, मिट्टी से बनी कला कृतियों, हाथ करघा अथवा विशेष वर्ग के उत्पादन को प्रदर्शन करने की सुविधा हो ।

091 सभागृह (ऑडीटोरियम)

ऐसा परिसर जिसमें संगीत विद्या गतिविधियों के विभिन्न आयोजन हेतु दर्शक दीर्घा सहित मंच हो।

092 खुला रंगमंच

ऐसा परिसर जिसमें आयोजनों के लिए दर्शक दीर्घा व मंच सहित खुला रंगमंच हो ।

2898

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[ भाग 1

093 सामुदायिक भवन

ऐसा परिसर जिसमें 15000 की समीपस्थ जनसंख्या की विभिन्न सामाजिक- सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सुविधा हो ।

094 मेला मैदान

ऐसा परिसर जिसमें सहभागी समूह के लिए प्रदर्शनी , प्रदर्शन एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की सुविधायें हों ।

095 सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें संस्था , राज्य तथा देश के लिए सांस्कृतिक व सूचना सेवा की सुविधायें हों ।

096 सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था

ऐसा परिसर जिसमें गैर- वाणिज्यिक रूप से सार्वजनिक, स्वैच्छिक अथवा व्यक्तिगत सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सुविधायें हों ।

097 सुधार गृह

ऐसा परिसर जिसमें अपराधियों के कारावास एवं सुधार की सुविधा उपलब्ध हो ।

098 अनाथालय

ऐसा परिसर जिसमें अनाथ बच्चों के रहने की सुविधा हो । यह शैक्षणिक सहित या रहित हो सकता है ।

100 योग , ध्यान, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें आत्म चिंतन, शरीर एवं मस्तिष्क की उच्च गुणवत्ता प्राप्ति करना, आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन आदि की सुविधायें शामिल हों ।

101 पुलिस चौकी

पुलिस स्टेशन की तुलना में लघु एवं अस्थाई स्थानीय पुलिस चौकी हेतु सुविधायुक्त परिसर ।

102 पुलिस स्टेशन

ऐसा परिसर जिसमें स्थानीय पुलिस चौकी के कार्यालयों हेतु सुविधा हो ।

103 जिला पुलिस कार्यालय

अर्द्ध सैनिक बलों के कार्यालय हेतु सुविधायुक्त परिसर ।

104 नागरिक सुरक्षा एवं नगर सैनिक

आंतरिक सुरक्षा की नागरिक संस्थानों हेतु कार्यालय सुविधा एवं अन्य कार्य कलापों वाला परिसर ।

105 न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला

ऐसा परिसर जहां न्यायिक प्रकरणों में चिकित्सा ज्ञान के प्रयोग की सुविधा हो ।

भाग 1 ]

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2899

106 जेल

ऐसा परिसर जहां कानून के अंतर्गत् कारावास / बंदीगृह एवं अपराधियों के सुधार की व्यवस्था हो ।

107 अग्निशमन पोस्ट

ऐसा परिसर जहां अल्प स्तर पर अग्निशमन व्यवस्था हो । अग्नि प्रवृत्त गतिविधियों वाले विशिष्ट परिसरों में यह व्यवस्था संलग्नित की जा सकती है ।

108 अग्निशमन पोस्ट

एक निर्धारित क्षेत्र हेतु अग्निशमन सुविधा से युक्त परिसर ।

109 डाकघर

सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक सुविधायुक्त परिसर ।

110 डाक एवं तार घर

सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक एवं दूरसंचार सुविधायुक्त परिसर ।

111 मुख्य डाकघर

सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक एवं दूरसंचार सुविधायुक्त परिसर ।

112 टेलीफोन एक्सचेंज

परिसर जहां सार्वजनिक टेलीफोन प्रणाली केन्द्र स्थापित हो ।

113 रेडियो एवं दूरदर्शन स्टेशन

समाचार एवं अन्य कार्यक्रमों का संबंधित माध्यमों द्वारा प्रचार, प्रसार , रिकार्डिंग आदि सुविधायुक्त परिसर । जिसमें अतिथि कलाकारों के लिए होस्टल व्यवस्था तथा प्रचार (ट्रांसमिशन) के लिए टावर्स जैसे सुविधायें भी सम्मिलित हो सकती हैं ।

114 ट्रांसमिशन टावर एवं वायरलेस स्टेशन

ऐसा परिसर जिसका उपयोग संचार के उद्देश्य के लिए टावर निर्माण हेतु किया जाता हो ।

115 उपग्रह एवं दूरसंचार केन्द्र

ऐसा परिसर जहां उपग्रह एवं दूरसंचार तकनीकी के अनुसंधान तथा विकास के लिए सुविधा उपलब्ध हो ।

116 वैधशाला एवं मौसम कार्यालय

ऐसा परिसर जहां मौसम के आंकड़ों के विश्लेषण एवं विकास तथा इस आधार पर मौसम की पूर्व सूचना किये जाने की सूविधा उपलब्ध हो ।

117 बाग (ओरचर्ड)

सघन फल वृक्षों का परिसर, जिसमें फल वृक्षों के साथ उद्यान सम्मिलित हो सकता है ।

2900

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[भाग 1

118 डेरी फार्म

ऐसा परिसर जहां डेयरी उत्पादन के उपचार एवं उत्पादन की सुविधा उपलब्ध हो । जिसमें अस्थायी रूप से पशु एवं पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं ।

119 कुक्कुटफार्म

कुक्कुट उत्पाद के प्रजनन एवं उपचार का सुविधायुक्त परिसर जिसमें अस्थायी रूप से पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं ।

120 सुअर पालन

सुअर प्रजनन एवं उत्पाद उपचार का सुविधायुक्त परिसर जिसमें सुअरों के लिए अस्थायी स्वरूप के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं ।

ग्रामीण केन्द्र

121

एक निश्चित संख्या के ग्रामों हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन का सुविधायुक्त परिसर ।

मल्टीप्लेक्स

122

म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 95 के अनुसार दो या उससे अधिक सिनेमा के साथ दुकानों, आमोद-प्रमोद की गतिविधियों, कार्यालय , शोरूम , होटल, रेस्टोरेन्ट, शापिंग मॉल संबंधी परिसर ।

टीपः- उपरोक्त परिभाषाओं में उल्लेखित परिसरों में अनुशांगिक गतिविधियाँ मान्य होगी ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

2901

" परिशिष्ट " 2902

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[ भाग 1

परिशिष्ट-1

मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 897 / तैंतीस -73 दिनांक 18 मार्च 1974 के द्वारा गठित नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र की सीमाओं में निम्न अनुसूची में परिनिश्चित की गई सीमाएं सम्मिलित करती है:-

अनुसूची

नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र की सीमाएँ

1. उत्तर- पश्चिम में - ग्राम डेडवारा तथा ग्राम खैरी ( गबजी) की उत्तरी पश्चिमी सीमा तक

2. पश्चिम-दक्षिण में ग्राम खैरी ( गबजी) की पश्चिमी-दक्षिणी सीमा तक।

3. दक्षिण -पूर्व में - ग्राम नकटुआ बॉसकुआरी, रोसरा (स्टेशन ) तथा ग्राम खमतरा की दक्षिणी पूर्वी सीमा तक।

4. पूर्व - उत्तर में - ग्राम खमतरा तथा ग्राम करहैया खेडा, की पूर्वी उत्तरी सीमा तक।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार हस्ता/- ( आ. के. पाठक ) उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग 2903

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

परिशिष्ट-2

परिशिष्ट- 2

मध्यप्रदेश राजपत्र भाग (3 ) दिनांक 18 मार्च 1974 में प्रकाशित कार्यालय संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्रामीण नियोजन विभाग क्षेत्रीय कार्यालय जबलपुर

मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 15 की उपधारा (3) के अनुसरण में सर्व साधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि संचालक, नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र की भूमि का वर्तमान उपयोग संबंधी मानचित्र तदनुसार समयक रूप से अंगीकृत किया जाता है । इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15(4 ) के अनुसरण में मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित की भेजी जा सकती है । जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि मानचित्र समयक रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है।

अनुसूची

नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र की सीमायें

5. उत्तर-पश्चिम में ग्राम डेडवारा तथा ग्राम खैरी ( गबजी) की उत्तरी पश्चिमी सीमा तक 6. पश्चिम-दक्षिण में ग्राम खैरी ( गबजी) की पश्चिमी-दक्षिणी सीमा तक।

7. दक्षिण-पूर्व में - ग्राम नकटुआ बॉसकुआरी, रोसरा (स्टेशन) तथा ग्राम खमतरा की दक्षिणी पूर्वी सीमा तक।

8. पूर्व-उत्तर में - ग्राम खमतरा तथा ग्राम करहैया खेडा, की पूर्वी उत्तरी सीमा तक।

निरीक्षण स्थल : -

1. कार्यालय नगर पालिका परिषद जिला नरसिंहपुर

2. कार्यालय संयुक्त संचालक नगर एवं ग्रामीण नियोजन 28 साउथ सिविल लाईन,

जबलपुर

हस्ता/- रा.बि. बापट संयुक्त संचालक 2904

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

[भाग 1

परिशिष्ट-3

भोपाल , दिनांक 30 मार्च , 2010

सूचना

क्र.एफ. 3-79 2006-बत्तीस. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 19 की उपधारा (4 ) के अधीन एमद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा नरसिंहपुर निवेश क्षेत्र में लिए विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19( 1 ) में अनुमोदित की गई तथायोजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा , अर्थात्: -

1 ) कलेक्टर , जिला नरसिंहपुर (म.प्र. )

2) संयुक्त संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय , जबलपुर

3) मुख्य नगर पालिक अधिकारी , नगरपालिका, नरसिंहपुर

2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 की उपधारा ( (5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख में प्रवर्तित होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, वर्षा नावलेकर , उपसचिव भाग 1 ]

2905

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 31 मार्च 2023

राजस्व विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2023

क्र. एफ- 01-23-2018 - सात-7 .- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से वर्तमान तहसील मुरार के सर्किल मुरार के पटवारी हल्का क्रमांक 1 से 3 , कुल 3 हल्के, तहसील सिटी सेंटर के सर्किल महलगांव के पटवारी हल्का क्रमांक 11 से 14, सर्किल मेहरा के पटवारी हल्का क्रमांक 15 व 16 , सर्किल उटीला के पटवारी हल्का क्रमांक 17 , कुल 07 हल्के तथा तहसील ग्वालियर की सर्किल कुलैथ के पटवारी हल्का क्रमांक 1 , 2 , 8 से 17, सर्किल पुरानी छावनी के पटवारी हल्का क्रमांक 3 से 7 , 18, 19 एवं 30 , सर्किल बहोड़ापुर के पटवारी हल्का क्रमांक 20 एवं 21 , सर्किल गिरवाई के पटवारी हल्का क्रमांक 33 , 34, 39 एवं 40 , कुल 26 हल्के समाविष्ट करते हुए नवीन तहसील ग्वालियर ग्रामीण ( मुख्यालय ग्वालियर ) का सृजन करती है , जिसमें कुल 36 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्रशेखर वालिम्बे, अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 9 मार्च 2023

क्र. एफ- 01-23-2018- सात-7.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. एफ- 01-23-2018 - सात -7 , दिनांक 9 मार्च 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, चन्द्रशेखर वालिम्बे , अपर सचिव.

Bhopal , the 9th March 2023

No. F - 1-23-2018 - VII - 7.- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959) , the State Government , hereby , creates a new Tehsil Gwalior Gramin ( headquarter Gwalior ) in District Gwalior from the date of publication this order in the official Gazette by comprising of the Patwari halka No. 1 to 3 of Circle Murar , Total 3 halkas of Tehsil Murar , Patwari halka No. 11 to 14 of Circle Mahalgaon , Patwari halka No. 15 and 16 of Circle Mehra , Patwari halka No. 17 of Circle Uteela Total 07 halkas of Tahsil City Center and Patwari halka No. 1 , 2 , 8 to 17 Circle of Kulath , Patwari halka No. 3 to 7, 18 , 19 and 30 of Circle Purani Chhawani , Patwari halka No. 20 and 21 of Circle Bahodapur , Patwari halka No. 33 , 34 , 39 , 40 of Circle Girwai , Total halkas 26 of Tehsil Gwalior, in which a Total of 36 Patwari Circles will be included.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , CHANDRASHEKHAR WALIMBE , Addl . Secy .

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

2906

कार्यालय , कलेकटर , जिला श्योपुर , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्र. क्र. रीडर - 2022-23-2335

श्योपुर, दिनांक 20 मार्च 2023

{भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013की धारा 11 एवं 40 सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 5(1) के अन्तर्गत}

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन (ग्वालियर-श्योपुरकलॉ रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) के लिये ग्राम- छावर , तहसील - बीरपुर,जिला-श्योपुर में कुल अर्जित रकवा 0.0500 एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटूम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।

अतः जिला श्योपुर तहसील- बीरपुर के ग्राम छावर ,प.ह.नं0-00026 , रा.नि. वृत-01 में उक्त परियोजना के लिये 0.0500 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है, का अर्जुन प्रस्तावित किया जाता है:-

अर्जन का क्षेत्रफल

भूमि का प्रकार क्र. सः

सर्वे नंबर

स्वामित्व का प्रकार

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

0.0250

1

भूमिस्वामी कृषिभूमि 143/1

2 143/3

कृषिभूमि सामन्ती बेवा मुल्ला हि 0 1/8 , ऋषिराज पुत्र मुल्ला हि० 1/8 , शिवराज पुत्र मुल्ला हि० 1/8 , रामगनेश पुत्र मुल्ला हि0 1/8 , रघुराज पुत्र मुल्ला हि० 1/8, मुकेशी पुत्री मुल्ला हि० 1/8 , कमलेशी पुत्री मुल्ला हि0 1/8 , महेश्वरी पुत्री मुल्ला हि० 1/8 सभी भूमिस्वामी जाति रावत पता छावर बीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश

0.0250

भूमिस्वामी

कुल 02 सर्वे नं० में

सामन्ती बेवा मुल्ला हि० 1/8 , ऋषिराज पुत्र मुल्ला हि० 1/8 , शिवराज पुत्र मुल्ला हि० 1/8 , रामगनेश पुत्र मुल्ला हि० 1/8 , रघुराज पुत्र मुल्ला हि० 1/8, मुकेशी पुत्री मुल्ला हि0 1/8, कमलेशी पुत्री मुल्ला हि0 1/8 , महेश्वरी पुत्री मुल्ला हि० 1/8 सभी भूमिस्वामी जाति रावत पता छावर बीरपुर श्योपुर मध्यप्रदेश

0.0500 है०

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार , अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

2907

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 31 मार्च 2023

भाग 1 ]

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला श्योपुर में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) विजयपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है । सरकार , उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन्त्न के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय / विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप, यदि कोई हों, फाइल किए जा सकेंगे ।

विशेष :-धारा 40 (2 ) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

शिवम वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 31 March 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2023-03-31.13.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2023-03-31.13.Ordinary.