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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , मंगलवार , दिनांक 4 अप्रैल 2023- चैत्र 14, शक 1945
क्रमांक 114 ]
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 4 अप्रैल 2023
अधि. क्र. 8 - UDH- 3-3-4-0006-2022- अठारह 3.- मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम अधिनियम , 1956 ( क्र. 23 सन् 1956 ) की धारा 433 के साथ पठित धारा 25 - क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, मध्यप्रदेश नगरपालिक निगम ( पार्षदों को पारिश्रमिक तथा भत्ते ) नियम, 1995 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त नियमों में, -
नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्-
1.
" 3. पारिश्रमिक तथा बैठकों के लिए दैनिक भत्ता.- नगरपालिक निगम के महापौर, अध्यक्ष तथा पार्षद को पारिश्रमिक तथा बैठकों के लिए दैनिक भत्ता निम्नलिखित दरों पर देय होगा:-
प्रतिमाह रुपये 22,000 पारिश्रमिक तथा रुपये 5,000 सत्कार भत्ता.
(क) महापौर
प्रतिमाह रुपये 18,000 पारिश्रमिक तथा रुपये 2,800 सत्कार भत्ता.
(ख) अध्यक्ष ( स्पीकर)
प्रतिमाह रुपये 12,000 पारिश्रमिक.
(ग) पार्षद ( नामनिर्दिष्ट को सम्मिलित करते हुए तथा पदेन को छोड़कर ) .
(घ ) निगम तथा उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए महापौर , अध्यक्ष, पार्षद तथा संबंधित वार्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए महापौर द्वारा वार्ड समिति में नाम निर्दिष्ट किये गये सदस्य 450 रुपये प्रति बैठक की दर से दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे , जो 1,800 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा :
परन्तु एक दिन में एक से अधिक बैठकों में भाग लेने के लिए उसे एक से अधिक भत्ता प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी. 227 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 4 अप्रैल 2023
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अधि. क्र. 09 - UDH- 3-3-4-0006-2022- अठारह - 3.- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम , 1961 ( क्र. 37 सन् 1961 ) की धारा 353 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश नगरपालिका ( पार्षदों को पारिश्रमिक तथा भत्ते ) नियम, 1995 में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात्:-
संशोधन
उक्त नियमों में,-
1. नियम 3 के स्थान पर निम्नलिखित नियम स्थापित किया जाए, अर्थात्ः-
"3. पारिश्रमिक तथा बैठकों के लिए दैनिक भत्ता.- प्रत्येक नगरपालिका तथा नगरपरिषद् के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष तथा पार्षदों को पारिश्रमिक तथा बैठकों के लिए दैनिक भत्ता निम्नलिखित दरों पर देय होगा:-
(1) नगरपालिका परिषदों की दशा में:-
प्रतिमाह रुपये 6,000 पारिश्रमिक तथा रुपये 3,600 सत्कार भत्ता.
(क) अध्यक्ष
प्रतिमाह रुपये 4,800 पारिश्रमिक तथा रुपये 1,600 सत्कार भत्ता.
(ख ) उपाध्यक्ष
प्रतिमाह रुपये 3,600 पारिश्रमिक करते हुए तथा पदेन को छोड़कर ) . (ग ) पार्षद ( नामनिर्दिष्ट को सम्मिलित
(घ) परिषद् तथा उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए अध्यक्ष, उपाध्यक्ष , पार्षद तथा संबंधित वार्ड समिति कीबैठकों में भाग लेने के लिए अध्यक्ष द्वारा वार्ड समिति में नाम निर्दिष्ट किये गये सदस्य 390 रुपये प्रति बैठक की दर से दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे , जो 750 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा :
परन्तु एक दिन में एक से अधिक बैठकों में भाग लेने के लिए उसे एक से अधिक भत्ता प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी.
(2) नगर परिषद की दशा में:-
प्रतिमाह रुपये 4,800 पारिश्रमिक तथा रुपये 2,200 सत्कार भत्ता.
(क) अध्यक्ष
प्रतिमाह रुपये 4,200 पारिश्रमिक तथा रुपये 1,600 सत्कार भत्ता.
(ख) उपाध्यक्ष
प्रतिमाह रुपये 2,800 पारिश्रमिक
(ग ) पार्षद ( नामनिर्दिष्ट को सम्मिलित करते हुए तथा पदेन को छोड़कर) .
(घ ) परिषद् तथा उसकी समितियों की बैठकों में भाग लेने के लिए अध्यक्ष , उपाध्यक्ष , पार्षद तथा संबंधित वार्ड समिति की बैठकों में भाग लेने के लिए अध्यक्ष द्वारा वार्ड समिति में नाम निर्दिष्ट किये गये सदस्य 240 रुपये प्रति बैठक की दर से दैनिक भत्ता प्राप्त करने के हकदार होंगे , जो 720 रुपये प्रतिमाह से अधिक नहीं होगा :
परन्तु एक दिन में एक से अधिक बैठकों में भाग लेने के लिए उसे एक से अधिक भत्ता प्राप्त करने की पात्रता नहीं होगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय , उपसचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023 .