इसे वेबसाईट www.govtpressm भी डाउन लोड किया जा सकता है
मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 7 अप्रैल 2023- चैत्र 17, शक 1945
क्रमांक 14]
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश,
(3) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4 ) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- ( क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन ,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 24 मार्च 2023
संशोधित आदेश
क्र. एफ1-42-2021 - ब-2- दो. राज्य शासन, विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 20 फरवरी 2023 को संशोधित करते हुए, श्री राजेश चावला, भापुसे, संचालक/विशेष पुलिस महानिदेशक, लोक अभियोजन, संचालनालय , मध्यप्रदेश, भोपाल को दिनांक 27 मार्च से 13 अप्रैल 2023 तक, अठारह दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 14-16 अप्रैल 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति एवं उक्त अवधि में सिएटल ( यू. एस. ए. ) की निजी विदेश यात्रा (Ex - India Leave) कीअनुमति निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है:-
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .
3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे .
(2 ) श्री राजेश चावला, भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री जी. पी. सिंह, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, अअवि, पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्री राजेश चावला , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से संचालक/विशेष पुलिस महानिदेशक, लोक अभियोजन , संचालनालय, मध्यप्रदेश, भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
2909
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
2910
(4) श्री राजेश चावला, भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्री राजेश चावला, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री राजेश चावला, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी , अवर सचिव.
विधि और विधायी कार्य विभाग भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2023
फा. क्र. 1363-2023 - इक्कीस - ब ( एक) .- राज्य शासन, एतद्वारा , श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शहडोल को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों के लिए लागू ऑल इण्डिया सर्विसेस ( डेथ- कम- रिटायमेण्ट बेनिफिट्स ) रुल्स, 1958 के नियम 16 ( 2- ए) सहपठित डिस्ट्रीक्ट एवं सेशन जजेस ( डेथ- कम- रिटायमेण्ट बेनिफिट्स ) रुल्स, 1964 तथा मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा की शर्तें ) नियम, 2017 के नियम 18 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर 03 माह की अवधि के नोटिस से शिथिलता प्रदान करते हुए अध्यक्ष, उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग, मंदसौर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दृष्टिगत दिनांक 31 मार्च 2023 से वर्तमान सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान करता है.
फा. क्र. 1364-2023- इक्कीस - ब (एक ) .- राज्यशासन, एतद्वारा, श्री सनत कुमार कश्यप , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, उमरिया को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों के लिए लागू ऑल इण्डिया सर्विसेस ( डेथ- कम- रिटायमेण्ट बेनिफिट्स ) रुल्स , 1958 के नियम 16 ( 2- ए) सहपठित डिस्ट्रीक्ट एवं सेशन जजेस ( डेथ-कम- रिटायमेण्ट बेनिफिट्स ) रुल्स, 1964 तथा मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा की शर्तें ) नियम , 2017 के नियम 18 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर 03 माह की अवधि के नोटिस से शिथिलता प्रदान करते हुए अध्यक्ष, उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग , छतरपुर के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दृष्टिगत दिनांक 31 मार्च 2023 से वर्तमान सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान करता है.
फा. क्र. 1365-2023- इक्कीस ब ( एक).- राज्य शासन, एतद्वारा , श्री सुरेश कुमार चौबे ( सीनियर ) , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, डिण्डौरी को मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा के अधिकारियों के लिए लागूऑल इण्डिया सर्विसेस ( डेथ - कम - रिटायमेण्ट बेनिफिट्स ) रुल्स, 1958 के नियम 16 ( 2- ए ) सहपठित डिस्ट्रीक्ट एवं सेशन जजेस ( डेथ- कम- रिटायमेण्ट बेनिफिट्स ) रुल्स , 1964 तथा मध्यप्रदेश उच्चतर न्यायिक सेवा ( भर्ती तथा सेवा की शर्तें ) नियम, 2017 के नियम 18 में वर्णित प्रावधानों के अंतर्गत मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर 03 माह की अवधि के नोटिस से शिथिलता प्रदान करते हुए अध्यक्ष, उपभोक्ता प्रतितोषण आयोग , गुना के पद पर कार्यभार ग्रहण करने के दृष्टिगत दिनांक 31 मार्च 2023 से वर्तमान सेवा से स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति प्रदान करता है.
फा. क्र. 1374- इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन, एतद्वारा , महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर, अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इंदौर एवं ग्वालियर में निम्नानुसार विधि पदाधिकारियों की नियुक्ति दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये, जो राज्य शासन द्वारा आगे निरंतर की जा सकेगी या बिना कोई कारण बताये तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी , राज्य शासन द्वारा समय- समय पर निर्धारित सेवा शर्तों के अधीन, करता है . उक्त आदेश दिनांक 1 अप्रैल 2023 से प्रभावशील होगा:-
महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर अतिरिक्त महाधिवक्ता, जबलपुर
क्र.
नाम
(1)
1.
(2) Shri Harpreet Singh Ruprah Enroll . No. 2532/1999 Already Working
2.
Shri Bharat Singh Enroll . No. - D- 1882/ 1999 Already Working
3.
Shri Ashish Anand Barnad Enroll . No. - D - 2374/2005 Already Working
4.
Smt . Janhvi Pandit Enroll . No. - 1387 / 2005 Présently working as Dy . A. G.
महाधिवक्ता कार्यालय, जबलपुर उप महाधिवक्ता, जबलपुर
क्र.
(1)
1.
नाम (2) Shri Vivek Sharma Enroll . No. 1746/2006 Already Working
2.
Shri Amit Seth Enroll . No. 508/2003 Already Working
3.
Shri Swapnil Ganguly Enroll . No. 2010/2001 Already Working
4.
Shri Bramhdatt Singh Enroll . No. 1246/2005 Presently working as G. A.
5. Shri Shrey Raj Saxena Presently working as Dy . A. G. Indore 2911
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
भाग 1 ]
महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर शासकीय अधिवक्ता, जबलपुर
नाम (2)
क्र. (1)
1.
Shri Shiv Kumar Kashyap Enroll . No. 806/1984 Already Working
2.
Shri Pradeep Singh Enroll . No. 77/1996 Already Working
3.
Shri Pramod Saxena Enroll . No. 83/1996 Already Working .
4.
Shri Yogendra Das Yadav Enroll . No. 2865/2000 Already Working
5.
Shri Akhilendra Singh Enroll . No. 4337/2000 Already Working
6.
Shri Pradeep Kumar Gupta Enroll . No. 3115/2002 Already Working
7.
Shri Satyapal Chadar Enroll . No. 1512/2004 Already Working
8.
Smt . Gulabkali Patel Enroll . No. 3827/2004 Already Working
9.
Shri Suyash Thakur Enroll . No. 2622/2013 Already Working
10.
Shri Shiv Kumar Shrivastava Enroll . No. 1595/2009 Already Working
11.
Shri Ankit Agrawal Enroll . No. 2766/2010 Already Working
12.
Shri Mukund Agrawal Enroll . No. 2589/1996 Already Working
13.
Smt Priyanka Mishra Enroll . No. 2138/2011 Already Working
(2)
(1)
14.
Shri Darshan Soni Enroll . No. 1055/2012 Already Working
15 .
Shri Ritwik Parashar Enroll . No. 1540/2012 Already Working
16.
Shri Siddharth Singh Chauhan Enroll . No. 339/2004 Already Working
17 .
Shri Vivek Lakhera Enroll . No. 3856/2005 Already Working
18.
Shri Ajay Shukla Enroll . No. 1751/2001 Already Working
19 .
Shri Chandrakant Mishra Enroll . No. 966/1990 Already Working
20.
Shri G. P. Singh Enroll . No. 1798/1995 Already Working
21.
Shri Arvind Singh Enroll . No. 842/1999 Already Working
22.
Shri Aditya Gupta Enroll . No. 1364/1999 Already Working
23 .
Shri Yogesh Dhande Enroll . No. 1804/1995 Already Working
24.
Shri Ved Prakash Tiwari Enroll . No. 3502/2006 Already Working
25 .
Shri Chandra Mohan Tiwari Enroll . No. 1369/2005 Already Working
26 .
Shri Akshay Namdeo Enroll . No. 2345/2004 Already Working
27.
Shri Amit Kumar Sharma Enroll . No. 606/2007 Already Working [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
2912
(2)
(1)
28.
Shri Aayush Dev Bajpai Enroll . No. 1590/2012 Already Working
29.
Shri Narendra Chaurasia Enroll . No. 2694/2000 Already Working
30.
Shri Ashok Sinha Enroll . No. 2744/2001 Already Working
31.
Shri Pramod Pandey Enroll . No. 2240/2001 Already Working
32.
Shri Praveen Namdeo Enroll . No. 1645/2005 Already Working
33 .
Shri Anubhav Jain Enroll . No. 2077/2003
34.
Shri Subodh Kathar Enroll . No. 1794/1992 Already Working
35.
Shri A. P. Singh Enroll . No. 466/2004
36.
Shri Abhay Shankar Pathak Enroll . No. 1193/1994 Already Working
37.
Shri Girish Kekre Enroll . No. 2818/1996 Already Working
38 .
Shri Dilip Kumar Shrivastava Enroll . No. 81/1997 Already Working
39.
Shri Rohit Jain Enroll . No. 1158/2007 Already Working
40.
Shri Ajit Rawat Enroll . No. 175/2007 Already Working
41.
Shri Kamal Singh Baghel Enroll . No. 1279/1994 Already Working
42.
Shri Naveen Dubey Enroll . No. 183/2001 Already Working
(2)
(1)
43.
Shri Manas Mani Verma Enroll . No. 2093/2005 Already Working
44.
Shri Piyush Jain Enroll . No. 1759/2006 Already Working
45.
Shri Lalit Joglekar Enroll . No. 2133/2001 Already Working
46.
Shri Chandrapal Singh Parmar Enroll . No. 2130/1997 Already Working
47.
Shri Ramji Pandey Enroll . No. 1529/2003 Already Working
48 .
Ku . Shweta Yadav Enroll . No. 1536/2013 Already Working
49.
Shri D. K. Paroha Enroll . No. 2092/1995 Already Working
50.
Shri Gitesh Singh Thakur Enroll . No. 1657/1997
51.
Shri Mohan Sausarkar Enroll . No. 1279 - A/ 2001
52.
Shri Achyutendra Singh Baghel Enroll . No. 557/2014 Presently working as Dy . G. A.
53.
Shri Puneet Shroti Enroll . No. 3435/1999
54.
Shri S. K. Rai Enroll . No. 882/1986
55.
Shri Pramod Kumar Choubey Enroll . No. 1260/1991 Presently working as Dy . G. A.
56.
Shri Aditya Choubey Enroll . No. 222/1997
57 .
Shri Alok Agnihotri Enroll . No. 1839/2013 Presently working as Dy . G. A.
2913
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
भाग 1 ]
महाधिवक्ता कार्यालय , जबलपुर उप शासकीय अधिवक्ता, जबलपुर
नाम (2)
क्र. (1)
1.
Shri Dinesh Prasad Patel Enroll . No. 3105/1998
2.
Swati . Aseem George Enroll . No. 1750/2012
3.
Shri Santosh Yadav Enroll . No. 958/2007 Already Working
4.
Shri Atmaram Ben Enroll . No. 1761/2009 Already Working
5.
Smt . Ranjna Agnihotri Enroll . No. 3011/2010
6.
Shri Beerendra Kumar Upadhyay Enroll . No. 1648/2008 (against the post of Indore A. G. Office )
7.
Shri Nitin K. Gupta Enroll . No. 1612/2004 (against the post of Indore A. G. Office )
अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इंदौर अतिरिक्त महाधिवक्ता, इंदौर
नाम (2)
क्र. (1)
1.
Shri Umesh Gajankush Enroll . No. 2879/1994 Already Working
2.
Shri Anand Soni Enroll . No. 1916/2003 Already Working
अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , इंदौर उप महाधिवक्ता, इंदौर
नाम (2)
क्र. (1)
1 .
Shri Kushal Goyal Enroll . No. 1253/2014
2.
Shri Aniket Naik Enroll . No. 1187/2004
अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, इंदौर शासकीय अधिवक्ता, इंदौर
नाम (2)
क्र. (1)
1.
Shri Kamal Kumar Tiwari Enroll . No. 1234/2004 Already Working
2.
Shri Bhuwan Deshmukh Enroll . No. 1549/2002 Already Working
3.
Shri Hemant Sharma Enroll . No. 2358/2010 Already Working as G. A.
4.
Shri Rajesh Joshi Enroll . No. 1569/1993 Already Working
5.
Bharti Lakkad Enroll . No. 3160/2003 Already Working as G. A.
6.
Shri Mukesh Sharma Enroll . No. 1431/2013 Already Working
7.
Shri Vaibhav Bhagwat Enroll . No. 2080/1999 Already Working
8.
Shri Vishal Sanothiya Enroll . No. 2783/2010 Already Working
9.
Shri Rahul Solanki Enroll . No. 1157/2012 Already Working
10.
Shri Suhas Pundalik Enroll . No. 2256/2014
11.
Shri Sudarshan Joshi Enroll . No. 342/2003
12 .
Shri Harish Singh Rathore Enroll . No. 1308/1992
13.
Shri Prashant Jain Enroll . No. 221/2008
14.
Shri Tarun Pagare Enroll . No. 2598/2013
15.
Shri Vinod Thakur Enroll . No. 2944/2006 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 अप्रैल 2023
2914
(2)
(1)
16.
Shri Amit Rawal Enroll . No. 1234/2015
17 .
Shri Rajyawardhan Gawde Enroll . No. 1571/2015
18.
Shri Tarun Kushwah Enroll . No. 1988/2000
19.
Ku . Gitanjali Chourasia Enroll . No. 1012/2007
20.
Shri Salabh Sharma Enroll . No. 3019/2004
21 .
Ku . Bhagyashree Sugandhi Enroll . No. 3527/2006
22.
Shri Mukesh Parwal Enroll . No. 2124/1997
23.
Shri Bhuwan Gautam Enroll . No. 1005/2007
24.
Shri Dharnidhar Mishra Enroll . No. 2855/2003
25.
Shri Kaustubh Pathak Already Working
26.
Shri D. K. Dubey Already Working Attached at Dehli
27 .
Shri Abhimanyu Singh Enroll . No. MP/4413/ 2010 Attached at Dehli
28.
Smt. Varsha Singh Thakur Enroll . No. 1569/2011 Presently working as Dy . G. A.
29 .
Shri Surendra Kumar Gupta Enroll . No. 1891/1999
अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय , इंदौर उप शासकीय अधिवक्ता, इंदौर
नाम
क्र.
(2)
(1)
1.
Shri Gaurav Rawat Enroll . No. 1695/2015
2.
Shri Santosh Singh Thakur Enroll . No. 1515/2005 Already Working
(2)
(1)
3.
Shri Anand Bhatt Enroll . No. 2126/2002
4.
Shri Gaurav Singh Chauhan Enroll . No. 529/2014
Already Working
अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर अतिरिक्त महाधिवक्ता, ग्वालियर
क्र.
नाम (2)
(1)
1.
Shri Ankur Mody Already Working as Addl . A. G.
2.
Shri M. P. S. Raghuvanshi Already Working as Addl . A. G.
3.
Shri Vivek Khedkar Enroll . No. 1666/1991
4.
Shri Rajesh Shukla
Presently Working as Dy . A. G.
5.
Shri Rohit Mishra Already Working as Addl . A. G.
अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर उप महाधिवक्ता, ग्वालियर
नाम
क्र.
(2)
(1)
1.
Shri Ravindra Singh Kushwaha Already Working as Dy . AG
2.
Shri Veerendra Singh Pal Enroll . No. 2372/1996
अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर शासकीय अधिवक्ता, ग्वालियर
नाम
क्र.
(2)
(1)
1.
Shri Kuldeep Singh Already Working
2.
Shri Anil Shukla Already Working
3.
Mohd. Siraz Qureshi Already Working 2915
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
भाग 1 ]
(1)
(2)
4.
Shri Pramod Pachauri Already Working
5.
Shri Deepak Khot Already working
6.
Shri Neelesh Tomar Already working
7.
Shri Ajay Nirankari Already working
8.
Shri Rajeev Upadhyay Already working
9.
Shri Giriraj Kishore Agrawal Already working
10.
Shri Kaushlendra Singh Tomar Already working
11 .
Shri Rajkumar Awasthy Already working
12.
Smt . Abha Mishra Already working
13.
Shri Nirmal Kumar Sharma Already working
14.
Shri Mahendra Kumar Jain Already working
15.
Shri Ramadhar Choubey Already working
16.
Shri Yash Raj Bundela Already working as GA at Delhi
17 .
Dr. Anjali Gyanani Already working
18 .
Shri Sushant Tiwari Already working
19.
Shri Ravindra Dixit Enroll . No. 1521/2005
20.
Shri Shailendra Singh Kushwah Enroll . No. 1339/2004
21 .
Shri Dinesh Savita Enroll . No. 3538/2004
22.
Shri Man Singh Jadawn Enroll . No. 848/1986
23.
Shri A. P. S. Tomar Enroll . No. 1412/2007
24.
Shri Sohit Mishra Enroll . No. 1671/2011
(2)
(1)
25 .
Shri Rajendra Singh Yadav Enroll . No. 3564/2003
26 .
Smt . Ankita Mathur Enroll . No. 2119/2011
27.
Shri Lokendra Shrivastava Already working
28.
ShriVishalTripathi Enroll . No. 1610/2008
अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय, ग्वालियर उप शासकीय अधिवक्ता, ग्वालियर
क्र. (1)
नाम (2)
1 .
Shri Girdhari Singh Chauhan Enroll . No. 2320/2001
2.
P. P. S. Vajeeta Already working
3.
Shri Pawan Singh Raghuvanshi Already working
4.
Shri Prabhat Pateriya Enroll . No. 179/2010
इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन ( 14) कानूनी सलाहकार और परिषद् ( 3428 ) महाधिवक्ता- 01- वेतन-001- अधिकारियों वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बिनोद कुमार द्विवेदी , प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 28 मार्च 2023
पंजी क्र. 1346-2023- इक्कीस - ब ( दो ) . राज्य शासन , एतद्वारा तहसील बुदनी, जिला सीहोर में विभागीय आदेश दिनांक 7 फरवरी 2007 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री राधाशरण चौहान का निधन होने के कारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है.
भोपाल , दिनांक 29 मार्च 2023
पंजी क्र. 1345-2023- इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा तहसील - पेटलावद, जिला- झाबुआ में विभागीय आदेश दिनांक 20 मई 2011 द्वारा नियुक्त नोटरी श्री मांगीलाल पुरोहित का निधन होने केकारण उक्त नोटरी का नाम शासन द्वारा संधारित नोटरी पंजी से विलोपित करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राघवेन्द्र भारद्वाज, अपर सचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
2916
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश
खण्डवा, दिनांक 18/19 मार्च 2023
क्र. 113-2023 - न्या.लि.- 4082.-( 1 ) चैत्र अमावस्या पर्व ( भूतड़ी ) एवं गुड़ी पड़वा पर्व दिनांक 20 से 22 मार्च 2023 जिले में मनाया जावेगा. उक्त पर्व पर औंकारेश्वर में नर्मदा स्नान एवं दर्शनार्थ खण्डवा जिले एवं आस- पास के जिलों से दो लाख से अधिक श्रद्धालुओं के आगमन की सम्भावना है . खण्डवा जिले का खण्डवा- इन्दौर अत्यन्त व्यस्तत्तम सड़क मार्ग है . जिसमें भारी एवं हल्के वाहन का आवागमन निरन्तर रूप से चलता रहता है . श्रद्धालुओं के निर्बाध परिवहन , सार्वजनिक सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से, जन - सामान्य की सुरक्षा व्यवस्था को दृष्टिगत रखते हुए यह अत्यन्त आवश्यक है कि खण्डवा इन्दौर मार्ग को भारी वाहनों के लिए प्रतिबंधित किया जावे तथा भारी वाहनों के आवागमन में कोई व्यवधान ना हो इस हेतु अन्य वैकल्पिक मार्ग की व्यवस्था भी की जावे . उपरोक्त तथ्यों के मद्देनजर मैं , संतुष्ट हूं कि खण्डवा इन्दौर मार्ग पर भारी वाहनों का परिचालन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित किया जाना जनहित में, लोक सुरक्षा के लिए आवश्यक है.
( 2 ) अतएव इंदौर - इच्छापुर हाईवे पर संचालित होने वाले भारी मालयान जनहित एवं सार्वजनिक सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुये केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम, 1988 की धारा 115 तथा केन्द्रीय मोटरयान नियम , 1994 के नियम 215 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये, मैं, अनूप कुमार सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी , जिला खण्डवा निम्नांकित यह आदेश देता हूं कि :-
(1) पुलिस अधीक्षक खण्डवा के प्राप्त प्रस्ताव के परिप्रेक्ष्य में दिनांक 20 मार्च 2023 को दोपहर 12:00 बजे से दिनांक 21 मार्च 2023 रात्रि 09:00 बजे तक, समस्त प्रकार के भारी माल वाहक वाहनों का निम्नानुसार रूट डायवर्जन किया जाता है :-
डायवर्जन रूट (4)
डायवर्जन पाईंट
(3)
रूट (2) क्रमांक (1)
1
बुरहानपुर-खण्डवा से इन्दौर ओर
2
इन्दौर खण्डवा- बुरहानपुर देशगांव
देशगांव से खरगोन व्हाया कसरावद खलघाट, महू होते हुए इन्दौर की ओर.
महू-खलघाट
महू से खलघाट, कसरावद, खरगोन व्हाया भीकनगांव से देशगांव होते हुए खण्डवा बुरहानपुर की ओर.
(2) बुरहानपुर की ओर से खण्डवा जिले में प्रवेश करने वाले भारी वाहन खण्डवा जिले के ग्राम देशगांव में प्रवेश कर देशगांव से खरगोन व्हाया कसरावद खलघाट, महू होते हुए इन्दौर की ओर अपने गन्तव्य तक पहुंचेंगे.
(3) इन्दौर से चलने वाले भारी वाहन महू से खलघाट, कसरावद, खरगोन व्हाया भीकनगांव से देशगांव होते हुए खण्डवा बुरहानपुर की ओर अपने गन्तव्य तक पहुंचेंगे.
(4) आवश्यक सेवाओं में लगे निम्नलिखित वाहनों को उक्त प्रतिबंधित आदेश से पूर्णतः मुक्त रखा जाता है :-
दुग्ध वाहन
(4.1)
नगर निगम की स्वास्थ्य सेवाओं में लगे वाहन
(4.2)
(4.3) पुलिस वाहन
फायर बिग्रेड
(4.3)
(4.4) पानी टैंकर
(4.5 ) आर्मी के वाहन
(4.6 ) विद्युत मंडल के कार्य में संलग्न वाहन
(4.7) एल. पी . जी. पेट्रोलियम पदार्थ वाहन
(4.8) कृषि उपज मण्डी में सब्जी ले जाने वाले वाहन
(4.9) यात्री बसें
यह आदेश दिनांक 20 मार्च 2023 दोपहर 12:00 बजे से 21 मार्च 2023 रात्रि 09:00 बजे तक पैरा 2 के अनुसार प्रभावशील होगा .
अनूप कुमार सिंह, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.
2917
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
भाग 1 ]
श्रम विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल
भोपाल , दिनांक 29 मार्च 2023
अधि. क्र. 1814.- भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार ( नियोजन तथा सेवाशर्तों का विनियमन) अधिनियम, 1996 की धारा 22 ( 1 ) ( च ) सहपठित नियम, 2002 के नियम 279 के अधीन प्रदत्त शक्तियों एवं प्रावधानों के अंतर्गत, मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा , मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 27 सितम्बर, 2013 में मध्यप्रदेश भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल एतदद्वारा " भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार पेंशन योजना 2013 " अधिसूचित की गई थी. मध्यप्रदेश में प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना प्रभावशील हो जाने से यह योजना एतद्वारा राजपत्र जारी होने के दिनांक से समाप्त घोषित की जाती है.
संजय जैन, सचिव.
राज्य शासन के आदेश
धार्मिक न्यास और धर्मस्व विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2023
क्र. एफ 2-3-2022 - अड़सठ. राज्य शासन , दमोह जिले के श्री जागेश्वरनाथ तीर्थ क्षेत्र ग्राम पंचायत बांदकपुर, जिला दमोह के क्षेत्र को पवित्र क्षेत्र घोषित करता है.
क्र. एफ 4-1-1-0001-2023- अड़सठ.- राज्य शासन, दमोह जिले के कुण्डलपुर सिद्ध क्षेत्र हेतु ग्राम पंचायत कुण्डलपुर , जिला दमोह के क्षेत्र को पवित्र क्षेत्र घोषित करता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
पुष्पा कुलेश, उपसचिव.
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2023
क्र. एफ 07-42-2021-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , श्री राजेश यादव को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश तक, अध्यक्ष, देवास विकास प्राधिकरण , देवास नियुक्त किया जाता है.
क्र. एफ 07-42-2021-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , श्री पीताम्बर टोपनानी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश तक, अध्यक्ष , कटनी विकास प्राधिकरण , कटनी नियुक्त किया जाता है.
क्र. एफ 07-42-2021-अठारह 5.- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 40 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य शासन , एतद्वारा , श्री दिलीप शाह को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से आगामी आदेश तक, अध्यक्ष, सिंगरौली विकास प्राधिकरण , सिंगरौली नियुक्त किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
2918
[ भाग 1
राजस्व विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल , दिनांक 6 अप्रैल 2023
क्र. एफ. 6-0006-2023- सात- शा-7.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा ( 3 ) के परन्तुक में अन्तर्विष्ट उपबन्ध के अनुसरण में, एतद्वारा यह सूचना दी जाती है कि उक्त धारा की प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार वर्तमान जिला रीवा की सीमाओं को परिवर्तित करने नवीन जिला मऊगंज को सृजित करने तथा नीचे दी गई अनुसूची में विनिर्दिष्ट किए गए अनुसार उनकी सीमाओं को परिभाषित करने का प्रस्ताव करती है.
" मध्यप्रदेश राजपत्र " में इस सूचना के प्रकाशित होने की तारीख से तीस दिवस के अवसान होने के पश्चात् प्रस्ताव पर विचार किया जाएगा तथा इसके संबंध में कोई आपत्तियां या सुझाव उक्त कालावधि अवसान होने के पूर्व लिखित में सचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग को अग्रेषित किये जा सकेंगे:-
अनुसूची
अनु- क्रमांक
(1)
विद्यमान जिले का नाम व उसका मुख्यालय (2)
प्रस्तावित परिवर्तन में अपवर्जित किए जाने वाले क्षेत्रों के विवरण (3)
परिवर्तनों के पश्चात्जिले कीसीमाएं (6)
प्रस्तावित परिवर्तनों
के पश्चात्जिले
कानाम एवं उसका
मुख्यालय
(4)
1
प्रस्तावित परिवर्तन के पश्चात् जिले में समाविष्ट क्षेत्रों का विवरण (5)
पूर्व- जिला मऊगंज पश्चिम-सतना
जिला रीवा, मुख्यालय रीवा
जिला रीवा, मुख्यालय रीवा
जिला रीवा के तहसील मऊगंज , हनुमना एवं नईगढ़ी का सम्पूर्ण क्षेत्र अपवर्जित होंगे .
2
रीवा जिले के तहसील हुजूर, हुजूर नगर , गुढ़ , रायपुर कर्चुलियान , मनगवां , त्योंथर, जवा, सिरमौर एवं सेमरिया का सम्पूर्ण क्षेत्र समाविष्ट होंगे.
उत्तर- जिला प्रयागराज एवं चित्रकूट, उत्तरप्रदेश. दक्षिण-जिला सीधी
जिला रीवा के तहसील मऊगंज, हनुमना एवं नईगढ़ी का सम्पूर्ण क्षेत्र समाविष्ट होंगे.
पूर्व- जिला सीधी एवं जिला मिर्जापुर , उत्तरप्रदेश.
जिला मऊगंज, मुख्यालय मऊगंज.
पश्चिम-जिला रीवा उत्तर-जिला रीवा एवं जिला प्रयागराज, उत्तरप्रदेश. दक्षिण-जिला सीधी.
प्रस्तावित परिवर्तन यह सुनिश्चित करने की दृष्टि से किया जा रहा है कि क्षेत्र का प्रशासन समुचित एवं प्रभावी रूप से किया जा सके.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, कलिस्ता कुजूर , अवर सचिव.
2919 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा , दिनांक 20 मार्च 2023
क्र. 2173 - भू-अर्जन-2023 .- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतएव भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद्वारा , सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित प्राधिकृत अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में, भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है .
(2 ) मध्यप्रदेश शासन, जल संसाधन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के आदेश पत्र क्रमांक 22 ( ए) 101 - एम.पी.एस.- 1361 , भोपाल, दिनांक 18 अगस्त, 2022 के द्वारा परियोजना की चतुर्थ पुनरीक्षित प्रशासकीय स्वीकृति प्राप्त है.
( 3 ) अतएव उपरोक्त के दृष्टिगत आवेदक विभाग द्वारा " भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 6 ( 2 ) के अन्तर्गत " सिंचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधों के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण के उपबंध लागू नहीं होंगे . " अतः अधिनियम की धारा 6 के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण अध्ययन से छूट प्रदान की जाकर अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के अन्तर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है.
(4) इस संबंध में राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उपरोक्त भूमि के अधिग्रहण किये जाने के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 के उपबंध उक्त भूमियों के संबंध में लागू होंगे:-
अनुसूची
अर्जित की जाने वाली भूमि का वर्णन
नगर/ग्राम
जिला तहसील
प्रस्तावित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(3)
(5)
(2) चौरई
(1) छिन्दवाड़ा
प.ह.नं.-43
भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा.
(6) पेंच व्यपवर्तन परियोजना के दांयी तट नहर के अंतर्गत माईनर के निर्माण के लिये निजी भूमि अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ग्राम- बांकानागनपुर ब.न. - 195 रा.नि.मं.- चौरई.
(4) रकबा 0.810 हेक्टेयर एवं उपरोक्त भूमि पर आने वाली परिसंपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.chhindwara.nic.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण , कार्यालय , कलेक्टर भू- अर्जन शाखा , छिन्दवाड़ा, जिला-छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , तहसील- चौरई, जिला- छिन्दवाड़ा ( म. प्र. ) के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन परियोजना, बांध जल संसाधन संभाग क्र. 01 , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उपसंभाग क्र. 01 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(7) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भू- अर्जन किये जाने के संबंध में आक्षेप लिखित रूप से कलेक्टर, छिन्दवाड़ा के समक्ष प्रस्तुत कर सकता है.
2920
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
क्र. 2174- भू-अर्जन-2023 . चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत, इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
( क) जिला- छिन्दवाड़ा
(ख ) तहसील- चांद
(ग) नगर/ग्राम-नौलाझिर, प.ह.नं. - 27, ब. नं. - 146, रा. नि. मं.-चांद
(घ) अर्जित किये जाने वाला
प्रस्तावित क्षेत्रफल-
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट नहर के अंतर्गत मुख्य नहर से निकलने वाली टेल वितरक नहर निर्माण किये जाने हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण के संबंध में .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
हेक्टेयर एवं प्रस्तावित
कुल रकबा 1.254 क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा
नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
0.070
182/8, 183/4
182/3
0.053
0.014
182/4, 183/1
0.026
56, 57
182/1
0.059
0.018
82, 83
0.089
197/1/1 , 197/2/1 , 198/2/1 , 199/1/1 ,
199/2/1
200/2
0.026
200/1
0.016
201/3
0.282
0.085
72/1
0.028
69/3, 70/2
0.112
69/4, 70/3
61/3
0.035
0.115
55/1
61/2
0.018
206
0.208
योग.. 1.254
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उप संभाग क्र . 01 , तहसील चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
क्र. 2175 - भू-अर्जन-2023. चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि के , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है , कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला -छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चौरई
(ग) नगर/ग्राम- बांकानागनपुर
प. ह. नं. -43,
ब. न.- 195,
रा. नि. मं.-चौरई
(घ ) अर्जित किये जाने वाला
प्रस्तावित क्षेत्रफल -
कुल रकबा 0.090 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
प्रस्तावित खसरा
नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )
(1)
(2)
0.090
80/3 , 82/3
0.090
योग..
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट नहर के अंतर्गत माईनर नहर निर्माण किये जाने हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(4 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उप संभाग क्र. 01 , तहसील चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
क्र. 2176 - भू- अर्जन-2023 .-चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के, अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है :-
अनुसूची
( 1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला - छिन्दवाडा
(ख ) तहसील- चौरई
(ग) नगर/ ग्राम- पाल्हरी प. ह. नं . -42, ब. न.-163 ,
रा. नि. मं.-चौरई
2921
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-
कुल रकबा 0.689 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)
(1)
(2)
635/2
0.035
635/1/2
0.038
643
0.020
644
0.010
648/1
0.008
648/2
0.093
677/10
0.041
679/1
0.204
679/2
0.088
679/3
0.008
680/2
0.096
43/2, 44/2
0.048 योग.. 0.689
(2 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट नहर के अंतर्गत माईनर नहर निर्माण किये जाने हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा(प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी, तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री , पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 , चौरई , जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उप संभाग क्र. 01, तहसील चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 अप्रैल 2023
2922
क्र. 2177 - भू- अर्जन-2023 .- चूंकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के, अनुसूची पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है: -
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील - चांद
नगर/ग्राम - तितरी
(ग )
प. ह. नं. -35,
ब. न.-119,
रा. नि. मं.-चांद
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट नहर के अंतर्गत मुख्य नहर से निकलने वाली माईनर सब माईनर नहर निर्माण किये जाने हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण के संबंध में.
( 3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है .
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान ) का निरीक्षण , भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
कुल रकबा 0.959
(घ) अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल-
हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(5 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध जल संसाधन संभाग क्रमांक -1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है.
प्रस्तावित रकबा
(हेक्टेयर में )
(2)
प्रस्तावित खसरा नम्बर (1)
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के
55/8, 62/11 0.265
0.050 नक्शा (प्लान ) एवं प्रकरण का निरीक्षण, अनुविभागीय
50/14
0.234 अधिकारी, पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उप
55/5 , 62/6
55/9 , 62/12 0.168 संभाग क्र. 01 , तहसील चौरई के कार्यालय में कार्यालयीन
50/15 , 63/4 0.030 समय पर किया जा सकता है.
50/12 0.187
45/1 0.025 मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शीतला पटले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
योग. 0.959
2923
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
भाग 1 ]
खाद्य , नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2023
क्र.एफ- 5-2-2022- उन्तीस- 2- FCS.- राज्य शासन, एतद्वारा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 की सं. 35) की धारा 28 की उपधारा 2 (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता , भर्ती की पद्धति , नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम 6(1 ) में गठित चयन समिति की अनुशंसा पर श्रीमती भावना सोनी, क्वार्टर न-159, एस.पी.एम.नगर, दमोह को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग , जिला पन्ना में सदस्य (आरक्षित महिला ) के पद पर उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की तारीख से चार वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, इसमें से जो भी पहले हो, तक के लिये नियुक्त करता है:-
2. नियुक्ति की शर्तेंः-
(1 ) सदस्य को राज्य शासन के समक्ष उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम 6(12) के अनुसार शारीरिक स्वास्थ्य का प्रमाण- पत्र तथा नियम 6 (13 ) के अनुसार शपथ- पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके कोई वित्तीय अथवा अन्य लाभ नहीं है अथवा नहीं होंगे , जिनसे सदस्य के रूप में उसके कार्यकरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो.
(2) सदस्य को राज्य शासन के समक्ष " मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम , 2021 " के नियम 12 के अन्तर्गत पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की जाकर उस पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा.
(3) सदस्य, कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् प्रत्येक कार्य दिवस पर आयोग द्वारा निर्धारित समय पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में उपस्थित रहेंगे.
(4) सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.
(5) सदस्य के वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तें मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन , भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के अनुसार होंगी.
(6) यह नियुक्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम , 2019 तथा उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग- पत्र और हटाना) नियम, 2020 एवं मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन , भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के अध्यधीन होंगी .
(7) राज्य शासन द्वारा नियुक्त सदस्य के पूर्ववृत्त सत्यापन की पुष्टि उपरांत सदस्य द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जा सकेगा. उक्त नियुक्त सदस्य के पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिकूल पाए जाने की स्थिति में आदेश स्वमेव ही निरस्त माना जाएगा.
3. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश में प्रचलित WP No. 21625/2022 श्री जुल्फेकार अहमद कुरैशी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य, WP No. 24684/2022 श्री अजीत कुमार द्विवेदी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य WP No. 25223/2022 श्रीमती फिरोजा खान विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य, एवं WP No. 25374/2022 श्री विरेन्द्र कुलकर्णी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में जारी होने वाले अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा.
4. उक्त चयनित सदस्य को दिनांक 12 अप्रैल 2023 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
2924
क्र.एफ- 5-2-2022- उन्तीस- 2- FCS.- राज्य शासन, एतद्वारा , उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम , 2019 (2019 की सं. 35) की धारा 28 की उपधारा 2 (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता , भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम 6 (1 ) में गठित चयन समिति की अनुशंसा पर डॉ. अजय खेमरिया, नवाब साहब रोड, तहसील शिवपुरी, जिला शिवपुरी को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग , जिला श्योपुर में सदस्य (अनारक्षित ) के पद पर उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की तारीख से चार वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, इसमें से जो भी पहले हो, तक के लिये नियुक्त करता है: -
2. नियुक्ति की शर्तेंः-
(1 ) सदस्य को राज्य शासन के समक्ष उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल , पद से त्यागपत्र और हटाना ) नियम, 2020 के नियम 6 (12 ) के अनुसार शारीरिक स्वास्थ्य का प्रमाण - पत्र तथा नियम 6 (13 ) के अनुसार शपथ - पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके कोई वित्तीय अथवा अन्य लाभ नहीं है अथवा नहीं होंगे , जिनसे सदस्य के रूप में उसके कार्यकरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो.
(2) सदस्य को राज्य शासन के समक्ष "मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2021 " के नियम 12 के अन्तर्गत पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की जाकर उस पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा.
(3) सदस्य, कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् प्रत्येक कार्य दिवस पर आयोग द्वारा निर्धारित समय पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में उपस्थित रहेंगे .
(4) सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.
(5) सदस्य के वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तें मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन , भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के अनुसार होंगी.
(6) यह नियुक्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम , 2019 तथा उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता , भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल , पद से त्याग-पत्र और हटाना) नियम, 2020 एवं मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के अध्यधीन होंगी.
(7) राज्य शासन द्वारा नियुक्त सदस्य के पूर्ववृत्त सत्यापन की पुष्टि उपरांत सदस्य द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जा सकेगा. उक्त नियुक्त सदस्य के पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिकूल पाए जाने की स्थिति में आदेश स्वमेव ही निरस्त माना जाएगा.
3. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश में प्रचलित WP No. 21625/2022 श्री जुल्फेकार अहमद कुरैशी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य, WP No. 24684/2022 श्री अजीत कुमार द्विवेदी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य WP No. 25223/2022 श्रीमती फिरोजा खान विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य, एवं WP No. 25374/2022 श्री विरेन्द्र कुलकर्णी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में जारी होने वाले अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा.
4. उक्त चयनित सदस्य को दिनांक 12 अप्रैल 2023 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा.
2925
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
भाग 1 ]
क्र.एफ-5-2-2022- उन्तीस- 2- FCS . राज्य शासन, एतद्वारा , उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 की सं. 35) की धारा 28 की उपधारा 2 (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना ) नियम, 2020 के नियम 6(1 ) में गठित चयन समिति की अनुशंसा पर कु. शबीना अली, क्वार्टर नं. 3/4 , नगर निगम कॉलोनी , बैरसिया रोड, भोपाल को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, जिला अशोकनगर में सदस्य (आरक्षित- महिला) के पद पर उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की तारीख से चार वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, इसमें से जो भी पहले हो, तक के लिये नियुक्त करता है:-
2. नियुक्ति की शर्तेंः-
(1) सदस्य को राज्य शासन के समक्ष उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना ) नियम, 2020 के नियम 6 (12 ) के अनुसार शारीरिक स्वास्थ्य का प्रमाण-पत्र तथा नियम 6(13) के अनुसार शपथ- पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके कोई वित्तीय अथवा अन्य लाभ नहीं है अथवा नहीं होंगे , जिनसे सदस्य के रूप में उसके कार्यकरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो.
(2) सदस्य को राज्य शासन के समक्ष " मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2021 " के नियम 12 के अन्तर्गत पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की जाकर उस पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा.
(3) सदस्य, कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् प्रत्येक कार्य दिवस पर आयोग द्वारा निर्धारित समय पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में उपस्थित रहेंगे .
(4) सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.
(5) सदस्य के वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तें मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन , भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के अनुसार होंगी.
(6) यह नियुक्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 तथा उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता , भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल , पद से त्याग- पत्र और हटाना) नियम, 2020 एवं मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के अध्यधीन होंगी.
(7) राज्य शासन द्वारा नियुक्त सदस्य के पूर्ववृत्त सत्यापन की पुष्टि उपरांत सदस्य द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जा सकेगा. उक्त नियुक्त सदस्य के पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिकूल पाए जाने की स्थिति में आदेश स्वमेव ही निरस्त माना जाएगा.
3. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश में प्रचलित WP No. 21625/2022 श्री जुल्फेकार अहमद कुरैशी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य, WP No. 24684/2022 श्री अजीत कुमार द्विवेदी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य WP No. 25223/2022 श्रीमती फिरोजा खान विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य, एवं WP No. 25374/2022 श्री विरेन्द्र कुलकर्णी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में जारी होने वाले अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा.
4. उक्त चयनित सदस्य को दिनांक 12 अप्रैल 2023 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
2926
क्र.एफ- 5-2-2022- उन्तीस- 2- FCS.- राज्य शासन, एतद्वारा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 की सं. 35) की धारा 28 की उपधारा 2 (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना ) नियम, 2020 के नियम 6(1 ) में गठित चयन समिति की अनुशंसा पर श्रीमती संगीता जारोली, 10 , जारोली भवन, दशहरा मैदान, नीमच, म.प्र. को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग , जिला नीमच में सदस्य (आरक्षित- महिला) के पद पर उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की तारीख से चार वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, इसमें से जो भी पहले हो, तक के लिये नियुक्त करता है: -
2. नियुक्ति की शर्तेंः-
(1 ) सदस्य को राज्य शासन के समक्ष उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम 6(12 ) के अनुसार शारीरिक स्वास्थ्य का प्रमाण - पत्र तथा नियम 6 (13) के अनुसार शपथ- पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके कोई वित्तीय अथवा अन्य लाभ नहीं है अथवा नहीं होंगे, जिनसे सदस्य के रूप में उसके कार्यकरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो.
(2) सदस्य को राज्य शासन के समक्ष " मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2021 " के नियम 12 के अन्तर्गत पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की जाकर उस पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा.
(3) सदस्य, कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् प्रत्येक कार्य दिवस पर आयोग द्वारा निर्धारित समय पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में उपस्थित रहेंगे .
(4) सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.
(5) सदस्य के वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तें मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के अनुसार होंगी .
(6) यह नियुक्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 तथा उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग -पत्र और हटाना) नियम, 2020 एवं मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के अध्यधीन होंगी.
(7) राज्य शासन द्वारा नियुक्त सदस्य के पूर्ववृत्त सत्यापन की पुष्टि उपरांत सदस्य द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जा सकेगा. उक्त नियुक्त सदस्य के पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिकूल पाए जाने की स्थिति में आदेश स्वमेव ही निरस्त माना जाएगा.
3. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश में प्रचलित WP No. 21625/2022 श्री जुल्फेकार अहमद कुरैशी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य, WP No. 24684/2022 श्री अजीत कुमार द्विवेदी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य WP No. 25223/2022 श्रीमती फिरोजा खान विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य, एवं WP No. 25374/2022 श्री विरेन्द्र कुलकर्णी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में जारी होने वाले अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा.
4. उक्त चयनित सदस्य को दिनांक 12 अप्रैल 2023 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा.
2927
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
भाग 1 ]
क्र.एफ- 5-2-2022-उन्तीस- 2- FCS. राज्य शासन, एतद्वारा , उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 की सं. 35) की धारा 28 की उपधारा 2 (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम 6 (1 ) में गठित चयन समिति की अनुशंसा पर सुश्री डॉ. तृप्ति शास्त्री , दायित्व साहू सदन के पास , केलाबाड़ी, दुर्ग, छ.ग.-491001 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, मण्डलेश्वर जिला खरगोन में सदस्य (आरक्षित - महिला) के पद पर उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की तारीख से चार वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, इसमें से जो भी पहले हो , तक के लिये नियुक्त करता है: -
2. नियुक्ति की शर्तेंः-
(1 ) सदस्य को राज्य शासन के समक्ष उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम , 2020 के नियम 6 (12 ) के अनुसार शारीरिक स्वास्थ्य का प्रमाण - पत्र तथा नियम 6 (13 ) के अनुसार शपथ - पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके कोई वित्तीय अथवा अन्य लाभ नहीं है अथवा नहीं होंगे, जिनसे सदस्य के रूप में उसके कार्यकरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो .
(2) सदस्य को राज्य शासन के समक्ष ' मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2021 " के नियम 12 के अन्तर्गत पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की जाकर उस पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा.
(3) सदस्य, कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् प्रत्येक कार्य दिवस पर आयोग द्वारा निर्धारित समय पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में उपस्थित रहेंगे.
(4) सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.
(5) सदस्य के वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तें मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के अनुसार होंगी.
(6) यह नियुक्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 तथा उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता , भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया , कार्यकाल, पद से त्याग- पत्र और हटाना) नियम, 2020 एवं मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम , 2021 के अध्यधीन होंगी.
(7) राज्य शासन द्वारा नियुक्त सदस्य के पूर्ववृत्त सत्यापन की पुष्टि उपरांत सदस्य द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जा सकेगा. उक्त नियुक्त सदस्य के पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिकूल पाए जाने की स्थिति में आदेश स्वमेव ही निरस्त माना जाएगा.
3. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश में प्रचलित WP No. 21625/2022 श्री जुल्फेकार अहमद कुरैशी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य, WP No. 24684/2022 श्री अजीत कुमार द्विवेदी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य WP No. 25223/2022 श्रीमती फिरोजा खान विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य, एवं WP No. 25374/2022 श्री विरेन्द्र कुलकर्णी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में जारी होने वाले अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा.
4. उक्त चयनित सदस्य को दिनांक 12 अप्रैल 2023 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
[ भाग 1 2928
क्र.एफ- 5-2-2022- उन्तीस - 2- FCS.-राज्य शासन, एतद्वारा , उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 की सं. 35) की धारा 28 की उपधारा 2 (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल , पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम 6 (1 ) में गठित चयन समिति की अनुशंसा पर श्रीमती सोनल पंडित , प्लाट नंबर-40, गुरूदेव कॉलोनी, बेदी नगर, नागपुर रोड, जबलपुर को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग , जिला दमोह में सदस्य (आरक्षित- महिला ) के पद पर उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की तारीख से चार वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, इसमें से जो भी पहले हो, तक के लिये नियुक्त करता हैः-
2. नियुक्ति की शर्तेंः-
(1 ) सदस्य को राज्य शासन के समक्ष उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम 6 (12 ) के अनुसार शारीरिक स्वास्थ्य का प्रमाण- पत्र तथा नियम 6 (13 ) के अनुसार शपथ- पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके कोई वित्तीय अथवा अन्य लाभ नहीं है अथवा नहीं होंगे, जिनसे सदस्य के रूप में उसके कार्यकरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो.
(2) सदस्य को राज्य शासन के समक्ष " मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम , 2021 " के नियम 12 के अन्तर्गत पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की जाकर उस पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा.
(3) सदस्य, कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् प्रत्येक कार्य दिवस पर आयोग द्वारा निर्धारित समय पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में उपस्थित रहेंगे.
(4) सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.
(5) सदस्य के वेतन , भत्ते तथा सेवा की शर्तें मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम , 2021 के अनुसार होंगी.
(6) यह नियुक्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 तथा उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग-पत्र और हटाना) नियम, 2020 एवं मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के अध्यधीन होंगी.
(7) राज्य शासन द्वारा नियुक्त सदस्य के पूर्ववृत्त सत्यापन की पुष्टि उपरांत सदस्य द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जा सकेगा. उक्त नियुक्त सदस्य के पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिकूल पाए जाने की स्थिति में आदेश स्वमेव ही निरस्त माना जाएगा.
3. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश में प्रचलित WP No. 21625/2022 श्री जुल्फेकार अहमद कुरैशी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य, WP No. 24684/2022 श्री अजीत कुमार द्विवेदी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य WP No. 25223/2022 श्रीमती फिरोजा खान विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य, एवं WP No. 25374/2022 श्री विरेन्द्र कुलकर्णी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में जारी होने वाले अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा.
4. उक्त चयनित सदस्य को दिनांक 12 अप्रैल 2023 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा.
2929
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
भाग 1 ]
क्र.एफ-5-2-2022- उन्तीस - 2- FCS.-राज्य शासन, एतद्वारा , उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 की सं. 35) की धारा 28 की उपधारा 2 (ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल , पद से त्यागपत्र और हटाना ) नियम, 2020 के नियम 6 (1 ) में गठित चयन समिति की अनुशंसा पर श्रीमती नेहा मिश्रा, समदडिया अभिनव कॉम्प्लेक्स, गोविन्द वल्लभ पंत वार्ड, नियर गोहलपुर, थाना जबलपुर को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, जिला विदिशा में सदस्य (आरक्षित - महिला ) के पद पर उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की तारीख से चार वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, इसमें से जो भी पहले हो , तक के लिये नियुक्त करता है: -
2. नियुक्ति की शर्तेंः-
(1 ) सदस्य को राज्य शासन के समक्ष उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता , भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल , पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम 6 (12) के अनुसार शारीरिक स्वास्थ्य का प्रमाण- पत्र तथा नियम 6 (13 ) के अनुसार शपथ - पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके कोई वित्तीय अथवा अन्य लाभ नहीं है अथवा नहीं होंगे , जिनसे सदस्य के रूप में उसके कार्यकरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो.
(2) सदस्य को राज्य शासन के समक्ष " मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन , भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम , 2021 " के नियम 12 के अन्तर्गत पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की जाकर उस पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा.
(3) सदस्य, कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् प्रत्येक कार्य दिवस पर आयोग द्वारा निर्धारित समय पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में उपस्थित रहेंगे.
(4) सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.
(5) सदस्य के वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तें मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के अनुसार होंगी.
(6) यह नियुक्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 तथा उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल , पद से त्याग - पत्र और हटाना) नियम, 2020 एवं मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के अध्यधीन होंगी .
(7) राज्य शासन द्वारा नियुक्त सदस्य के पूर्ववृत्त सत्यापन की पुष्टि उपरांत सदस्य द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जा सकेगा . उक्त नियुक्त सदस्य के पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिकूल पाए जाने की स्थिति में आदेश स्वमेव ही निरस्त माना जाएगा.
3. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश में प्रचलित WP No. 21625/2022 श्री जुल्फेकार अहमद कुरैशी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य, WP No. 24684/2022 श्री अजीत कुमार द्विवेदी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य WP No. 25223/2022 श्रीमती फिरोजा खान विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य, एवं WP No. 25374/2022 श्री विरेन्द्र कुलकर्णी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में जारी होने वाले अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा.
4. उक्त चयनित सदस्य को दिनांक 12 अप्रैल 2023 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
[ भाग 1 2930
क्र.एफ-5-2-2022- उन्तीस- 2- FCS . राज्य शासन, एतद्वारा , उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 की सं. 35) की धारा 28 की उपधारा 2 (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम 6 (1 ) में गठित चयन समिति की अनुशंसा पर डॉ. विद्या पाण्डेय , बालाजी एस्टेट, एकेडेमी ऑफ चाइल्ड एजुकेशन हायर सेकेंडरी स्कूल के पास , बांधवगढ़ , कॉलोनी, सतना को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग , जिला सतना में सदस्य (आरक्षित - महिला) के पद पर उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की तारीख से चार वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु , इसमें से जो भी पहले हो , तक के लिये नियुक्त करता है:-
2. नियुक्ति की शर्तें:-
(1 ) सदस्य को राज्य शासन के समक्ष उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता , भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम 6 (12 ) के अनुसार शारीरिक स्वास्थ्य का प्रमाण - पत्र तथा नियम 6 (13 ) के अनुसार शपथ - पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके कोई वित्तीय अथवा अन्य लाभ नहीं है अथवा नहीं होंगे , जिनसे सदस्य के रूप में उसके कार्यकरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो.
(2) सदस्य को राज्य शासन के समक्ष " मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2021 " के नियम 12 के अन्तर्गत पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की जाकर उस पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा.
(3) सदस्य, कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् प्रत्येक कार्य दिवस पर आयोग द्वारा निर्धारित समय पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में उपस्थित रहेंगे.
(4) सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.
(5) सदस्य के वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तें मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन , भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम , 2021 के अनुसार होंगी.
(6) यह नियुक्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम , 2019 तथा उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता , भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग - पत्र और हटाना) नियम, 2020 एवं मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम , 2021 के अध्यधीन होंगी .
(7) राज्य शासन द्वारा नियुक्त सदस्य के पूर्ववृत्त सत्यापन की पुष्टि उपरांत सदस्य द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जा सकेगा. उक्त नियुक्त सदस्य के पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिकूल पाए जाने की स्थिति में आदेश स्वमेव ही निरस्त माना जाएगा.
3. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश में प्रचलित WP No. 21625/2022 श्री जुल्फेकार अहमद कुरैशी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य, WP No. 24684/2022 श्री अजीत कुमार द्विवेदी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य WP No. 25223/2022 श्रीमती फिरोजा खान विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य, एवं WP No. 25374/2022 श्री विरेन्द्र कुलकर्णी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में जारी होने वाले अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा.
4. उक्त चयनित सदस्य को दिनांक 12 अप्रैल 2023 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा.
2931
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
भाग 1 ]
क्र.एफ-5-2-2022- उन्तीस- 2- FCS . राज्य शासन, एतद्वारा , उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 की सं. 35) की धारा 28 की उपधारा 2 (ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना ) नियम, 2020 के नियम 6(1 ) में गठित चयन समिति की अनुशंसा पर श्रीमती प्रीति मुदगल, म.नं. F- 113 /09 , शिवाजी नगर , 6नं. स्टॉप के पास, भोपाल को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग , जिला रायसेन में सदस्य (आरक्षित- महिला) के पद पर उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की तारीख से चार वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, इसमें से जो भी पहले हो, तक के लिये नियुक्त करता है:-
2. नियुक्ति की शर्तेंः-
(1 ) सदस्य को राज्य शासन के समक्ष उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम 6 ( 12 ) के अनुसार शारीरिक स्वास्थ्य का प्रमाण- पत्र तथा नियम 6 (13) के अनुसार शपथ- पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके कोई वित्तीय अथवा अन्य लाभ नहीं है अथवा नहीं होंगे , जिनसे सदस्य के रूप में उसके कार्यकरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो.
(2) सदस्य को राज्य शासन के समक्ष " मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2021 " के नियम 12 के अन्तर्गत पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की जाकर उस पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा.
(3) सदस्य, कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् प्रत्येक कार्य दिवस पर आयोग द्वारा निर्धारित समय पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में उपस्थित रहेंगे.
(4) सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.
(5) सदस्य के वेतन , भत्ते तथा सेवा की शर्तें मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण ( राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के अनुसार होंगी .
(6) यह नियुक्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 तथा उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता , भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग - पत्र और हटाना) नियम, 2020 एवं मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम , 2021 के अध्यधीन होंगी.
(7) राज्य शासन द्वारा नियुक्त सदस्य के पूर्ववृत्त सत्यापन की पुष्टि उपरांत सदस्य द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जा सकेगा. उक्त नियुक्त सदस्य के पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिकूल पाए जाने की स्थिति में आदेश स्वमेव ही निरस्त माना जाएगा.
3. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश में प्रचलित WP No. 21625/2022 श्री जुल्फेकार अहमद कुरैशी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य, WP No. 24684/2022 श्री अजीत कुमार द्विवेदी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य WP No. 25223/2022 श्रीमती फिरोजा खान विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य, एवं WP No. 25374/2022 श्री विरेन्द्र कुलकर्णी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में जारी होने वाले अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा.
4. उक्त चयनित सदस्य को दिनांक 12 अप्रैल 2023 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
2932
क्र.एफ- 5-2-2022- उन्तीस- 2- FCS.-राज्य शासन, एतद्वारा , उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 की सं. 35) की धारा 28 की उपधारा 2 (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता , भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम 6 (1 ) में गठित चयन समिति की अनुशंसा पर श्री मोहन सोनी, गोसाई मंदिर के पीछे , मिश्रा कॉलोनी (राजपाल चौक के पास) , छिन्दवाड़ा को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग , जिला बैतूल में सदस्य (अनारक्षित ) के पद पर उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की तारीख से चार वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, इसमें से जो भी पहले हो, तक के लिये नियुक्त करता है:-
2. नियुक्ति की शर्तें:-
(1 ) सदस्य को राज्य शासन के समक्ष उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना ) नियम , 2020 के नियम 6 (12) के अनुसार शारीरिक स्वास्थ्य का प्रमाण- पत्र तथा नियम 6 (13 ) के अनुसार शपथ- पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके कोई वित्तीय अथवा अन्य लाभ नहीं है अथवा नहीं होंगे , जिनसे सदस्य के रूप में उसके कार्यकरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो.
(2) सदस्य को राज्य शासन के समक्ष " मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम , 2021 " के नियम 12 के अन्तर्गत पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की जाकर उस पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा.
(3) सदस्य, कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् प्रत्येक कार्य दिवस पर आयोग द्वारा निर्धारित समय पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में उपस्थित रहेंगे.
(4) सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.
(5) सदस्य के वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तें मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के अनुसार होंगी.
(6) यह नियुक्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम , 2019 तथा उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग- पत्र और हटाना) नियम, 2020 एवं मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के अध्यधीन होंगी.
(7) राज्य शासन द्वारा नियुक्त सदस्य के पूर्ववृत्त सत्यापन की पुष्टि उपरांत सदस्य द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जा सकेगा. उक्तनियुक्त सदस्य के पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिकूल पाए जाने की स्थिति में आदेश स्वमेव ही निरस्त माना जाएगा.
3. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश में प्रचलित WP No. 21625/2022 श्री जुल्फेकार अहमद कुरैशी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य, WP No. 24684/2022 श्री अजीत कुमार द्विवेदी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य WP No. 25223/2022 श्रीमती फिरोजा खान विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य, एवं WP No. 25374/2022 श्री विरेन्द्र कुलकर्णी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में जारी होने वाले अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा.
4. उक्त चयनित सदस्य को दिनांक 12 अप्रैल 2023 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा.
2933
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
भाग 1 ]
क्र.एफ- 5-2-2022- उन्तीस- 2- FCS.- राज्य शासन, एतद्वारा , उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 की सं. 35) की धारा 28 की उपधारा 2 (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम 6 (1 ) में गठित चयन समिति की अनुशंसा पर डॉ. संजीव सिंह, 10/1403 , सी. एम. आई. टी. कॉलेज के पास , कॉलेज स्टेडियम रोड, उत्तरी करौंदिया सीधी को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग , जिला टीकमगढ़ में सदस्य (अनारक्षित) के पद पर उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की तारीख से चार वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, इसमें से जो भी पहले हो, तक के लिये नियुक्त करता है: -
2. नियुक्ति की शर्तेंः-
(1 ) सदस्य को राज्य शासन के समक्ष उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता , भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम 6 (12) के अनुसार शारीरिक स्वास्थ्य का प्रमाण-पत्र तथा नियम 6(13) के अनुसार शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके कोई वित्तीय अथवा अन्य लाभ नहीं है अथवा नहीं होंगे , जिनसे सदस्य के रूप में उसके कार्यकरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो.
(2) सदस्य को राज्य शासन के समक्ष " मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें ) नियम, 2021 " के नियम 12 के अन्तर्गत पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की जाकर उस पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा.
(3) सदस्य, कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् प्रत्येक कार्य दिवस पर आयोग द्वारा निर्धारित समय पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में उपस्थित रहेंगे.
(4) सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.
(5) सदस्य के वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तें मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन , भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के अनुसार होंगी.
(6 ) यह नियुक्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 तथा उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग- पत्र और हटाना) नियम, 2020 एवं मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के अध्यधीन होंगी.
(7) राज्य शासन द्वारा नियुक्त सदस्य के पूर्ववृत्त सत्यापन की पुष्टि उपरांत सदस्य द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जा सकेगा . उक्त नियुक्त सदस्य के पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिकूल पाए जाने की स्थिति में आदेश स्वमेव ही निरस्त माना जाएगा.
3. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश में प्रचलित WP No. 21625/2022 श्री जुल्फेकार अहमद कुरैशी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य, WP No. 24684/2022 श्री अजीत कुमार द्विवेदी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य WP No. 25223/2022 श्रीमती फिरोजा खान विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य, एवं WP No. 25374/2022 श्री विरेन्द्र कुलकर्णी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में जारी होने वाले अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा.
4. उक्त चयनित सदस्य को दिनांक 12 अप्रैल 2023 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
[भाग 1 2934
क्र.एफ- 5-2-2022- उन्तीस- 2- FCS.-राज्य शासन , एतद्वारा , उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 की सं. 35) की धारा 28 की उपधारा 2 (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल , पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम 6 (1 ) में गठित चयन समिति की अनुशंसा पर श्रीमती अनुराधा गोविंदराम सातपुते, घर क्र. 5-4-24 /1 , सराफा , होली रोड, नांदेड, महाराष्ट्र-431604 को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग , जिला बुरहानपुर में सदस्य (आरक्षित - महिला) के पद पर उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की तारीख से चार वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु , इसमें से जो भी पहले हो, तक के लिये नियुक्त करता है:-
2. नियुक्तिकी शर्तेंः-
(1 ) सदस्य को राज्य शासन के समक्ष उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम 6 (12 ) के अनुसार शारीरिक स्वास्थ्य का प्रमाण-पत्र तथा नियम 6 (13 ) के अनुसार शपथ- पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके कोई वित्तीय अथवा अन्य लाभ नहीं है अथवा नहीं होंगे , जिनसे सदस्य के रूप में उसके कार्यकरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो.
(2) सदस्य को राज्य शासन के समक्ष " मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम , 2021 " के नियम 12 के अन्तर्गत पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की जाकर उस पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा .
(3) सदस्य, कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् प्रत्येक कार्य दिवस पर आयोग द्वारा निर्धारित समय पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में उपस्थित रहेंगे.
(4) सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.
(5) सदस्य के वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तें मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के अनुसार होंगी.
(6) यह नियुक्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 तथा उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता , भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग - पत्र और हटाना) नियम, 2020 एवं मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन , भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के अध्यधीन होंगी.
(7) राज्य शासन द्वारा नियुक्त सदस्य के पूर्ववृत्त सत्यापन की पुष्टि उपरांत सदस्य द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जा सकेगा . उक्त नियुक्त सदस्य के पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिकूल पाए जाने की स्थिति में आदेश स्वमेव ही निरस्त माना जाएगा.
3. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश में प्रचलित WP No. 21625/2022 श्री जुल्फेकार अहमद कुरैशी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य, WP No. 24684/2022 श्री अजीत कुमार द्विवेदी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य WP No. 25223/2022 श्रीमती फिरोजा खान विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य, एवं WP No. 25374/2022 श्री विरेन्द्र कुलकर्णी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में जारी होने वाले अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा.
4. उक्त चयनित सदस्य को दिनांक 12 अप्रैल 2023 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा , अन्यथा यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा.
2935
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 अप्रैल 2023
भाग 1 ]
क्र.एफ-5-2-2022 - उन्तीस- 2- FCS.- राज्य शासन, एतद्वारा , उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 की सं. 35) की धारा 28 की उपधारा 2 (ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम 6(1 ) में गठित चयन समिति की अनुशंसा पर श्रीमती निशा गुप्ता, द्वारा मुकेश कुमार देवडिया, बिहारी जी मंदिर के सामने गली में, वार्ड नं. 28 , चौक बाजार , छतरपुर, म.प्र . को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग , जिला छतरपुर में सदस्य (आरक्षित - महिला ) के पद पर उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की तारीख से चार वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, इसमें से जो भी पहले हो, तक के लिये नियुक्त करता है:-
2. नियुक्ति की शर्तेंः-
(1 ) सदस्य को राज्य शासन के समक्ष उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता , भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम , 2020 के नियम 6 (12) के अनुसार शारीरिक स्वास्थ्य का प्रमाण - पत्र तथा नियम 6 (13) के अनुसार शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके कोई वित्तीय अथवा अन्य लाभ नहीं है अथवा नहीं होंगे , जिनसे सदस्य के रूप में उसके कार्यकरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो.
(2) सदस्य को राज्य शासन के समक्ष " मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2021 " के नियम 12 के अन्तर्गत पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की जाकर उस पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा .
(3 ) सदस्य, कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् प्रत्येक कार्य दिवस पर आयोग द्वारा निर्धारित समय पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में उपस्थित रहेंगे.
(4) सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.
(5) सदस्य के वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तें मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम , 2021 के अनुसार होंगी .
(6) यह नियुक्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 तथा उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग- पत्र और हटाना) नियम, 2020 एवं मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के अध्यधीन होंगी.
(7) राज्य शासन द्वारा नियुक्त सदस्य के पूर्ववृत्त सत्यापन की पुष्टि उपरांत सदस्य द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जा सकेगा. उक्त नियुक्त सदस्य के पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिकूल पाए जाने की स्थिति में आदेश स्वमेव ही निरस्त माना जाएगा .
3. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश में प्रचलित WP No. 21625/2022 श्री जुल्फेकार अहमद कुरैशी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य, WP No. 24684/2022 श्री अजीत कुमार द्विवेदी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य WP No. 25223/2022 श्रीमती फिरोजा खान विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य, एवं WP No. 25374/2022 श्री विरेन्द्र कुलकर्णी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में जारी होने वाले अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा.
4. उक्त चयनित सदस्य को दिनांक 12 अप्रैल 2023 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
2936
क्र .एफ- 5-2-2022- उन्तीस- 2- FCS.-राज्य शासन, एतद्वारा , उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 की सं. 35 ) की धारा 28 की उपधारा 2 (ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल , पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम 6 (1 ) में गठित चयन समिति की अनुशंसा पर श्रीमती समता गुप्ता, 12/1 , जीवागंज, गोवर्धननाथ मंदिर के पास , मन्दसौर, म.प्र. को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग , जिला मंदसौर में सदस्य (आरक्षित -महिला) के पद पर उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की तारीख से चार वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, इसमें से जो भी पहले हो, तक के लिये नियुक्त करता है:-
2. नियुक्ति की शर्तेंः-
(1 ) सदस्य को राज्य शासन के समक्ष उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता , भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल , पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम 6 (12) के अनुसार शारीरिक स्वास्थ्य का प्रमाण- पत्र तथा नियम 6 (13 ) के अनुसार शपथ -पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके कोई वित्तीय अथवा अन्य लाभ नहीं है अथवा नहीं होंगे , जिनसे सदस्य के रूप में उसके कार्यकरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो.
(2) सदस्य को राज्य शासन के समक्ष " मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2021 " के नियम 12 के अन्तर्गत पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की जाकर उस पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा .
(3) सदस्य, कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् प्रत्येक कार्य दिवस पर आयोग द्वारा निर्धारित समय पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में उपस्थित रहेंगे .
(4) सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.
(5) सदस्य के वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तें मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के अनुसार होंगी.
(6) यह नियुक्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 तथा उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया , कार्यकाल, पद से त्याग- पत्र और हटाना) नियम, 2020 एवं मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के अध्यधीन होंगी.
(7) राज्य शासन द्वारा नियुक्त सदस्य के पूर्ववृत्त सत्यापन की पुष्टि उपरांत सदस्य द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जा सकेगा. उक्त नियुक्त सदस्य के पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिकूल पाए जाने की स्थिति में आदेश स्वमेव ही निरस्त माना जाएगा.
3. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश में प्रचलित WP No. 21625/2022 श्री जुल्फेकार अहमद कुरैशी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य, WP No. 24684/2022 श्री अजीत कुमार द्विवेदी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य WP No. 25223/2022 श्रीमती फिरोजा खान विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य एवं WP No. 25374/2022 श्री विरेन्द्र कुलकर्णी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में जारी होने वाले अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा.
4. उक्त चयनित सदस्य को दिनांक 12 अप्रैल 2023 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा.
2937
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
भाग 1 ]
क्र.एफ- 5-2-2022- उन्तीस - 2- FCS.- राज्य शासन, एतद्वारा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 की सं. 35 ) की धारा 28 की उपधारा 2 (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया , कार्यकाल , पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम , 2020 के नियम 6(1 ) में गठित चयन समिति की अनुशंसा पर श्रीमती हर्षा बिजेवार, ' लहरीकुंज' नए राम मंदिर के पीछे , स्नेहनगर, वार्ड नं. 27, बालाघाट को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग , जिला बालाघाट में सदस्य (आरक्षित - महिला) के पद पर उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की तारीख से चार वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, इसमें से जो भी पहले हो, तक के लिये नियुक्त करता है: -
2. नियुक्ति की शर्तेंः-
(1 ) सदस्य को राज्य शासन के समक्ष उपभोक्ता संरक्षण ( राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना ) नियम , 2020 के नियम 6 (12) के अनुसार शारीरिक स्वास्थ्य का प्रमाण -पत्र तथा नियम 6 (13 ) के अनुसार शपथ- पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके कोई वित्तीय अथवा अन्य लाभ नहीं है अथवा नहीं होंगे , जिनसे सदस्य के रूप में उसके कार्यकरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो.
(2) सदस्य को राज्य शासन के समक्ष " मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम , 2021 " के नियम 12 के अन्तर्गत पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की जाकर उस पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा.
(3) सदस्य, कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् प्रत्येक कार्य दिवस पर आयोग द्वारा निर्धारित समय पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में उपस्थित रहेंगे .
(4) सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.
(5) सदस्य के वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तें मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन , भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के अनुसार होंगी.
(6) यह नियुक्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 तथा उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता , भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020 एवं मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के अध्यधीन होंगी .
(7) राज्य शासन द्वारा नियुक्त सदस्य के पूर्ववृत्त सत्यापन की पुष्टि उपरांत सदस्य द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जा सकेगा. उक्त नियुक्त सदस्य के पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिकूल पाए जाने की स्थिति में आदेश स्वमेव ही निरस्त माना जाएगा.
3. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश में प्रचलित WP No. 21625/2022 श्री जुल्फेकार अहमद कुरैशी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य, WP No. 24684/2022 श्री अजीत कुमार द्विवेदी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य WP No. 25223/2022 श्रीमती फिरोजा खान विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य एवं WP No. 25374/2022 श्री विरेन्द्र कुलकर्णी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में जारी होने वाले अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा.
4. उक्त चयनित सदस्य को दिनांक 12 अप्रैल 2023 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
2938
क्र.एफ-5-2-2022- उन्तीस- 2- FCS.- राज्य शासन, एतद्वारा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 की सं. 35 ) की धारा 28 की उपधारा 2 (ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम 6 (1 ) में गठित चयन समिति की अनुशंसा पर श्रीमती सरोज मिमरोट, 307 , डॉ. अम्बेडकर नगर, इंदौर, पानी की टंकी के पास को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग, जिला शाजापुर में सदस्य (आरक्षित महिला) के पद पर उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की तारीख से चार वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु , इसमें से जो भी पहले हो, तक के लिये नियुक्त करता है:-
2. नियुक्ति की शर्तें:-
(1 ) सदस्य को राज्य शासन के समक्ष उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता , भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम 6( 12 ) के अनुसार शारीरिक स्वास्थ्य का प्रमाण - पत्र तथा नियम 6 (13) के अनुसार शपथ - पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके कोई वित्तीय अथवा अन्य लाभ नहीं है अथवा नहीं होंगे , जिनसे सदस्य के रूप में उसके कार्यकरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो .
(2) सदस्य को राज्य शासन के समक्ष " मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम , 2021 " के नियम 12 के अन्तर्गत पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की जाकर उस पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा.
(3) सदस्य, कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् प्रत्येक कार्य दिवस पर आयोग द्वारा निर्धारित समय पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में उपस्थित रहेंगे.
(4) सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.
(5) सदस्य के वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तें मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के अनुसार होंगी.
(6) यह नियुक्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 तथा उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया , कार्यकाल, पद से त्याग - पत्र और हटाना) नियम, 2020 एवं मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के अध्यधीन होंगी.
(7) राज्य शासन द्वारा नियुक्त सदस्य के पूर्ववृत्त सत्यापन की पुष्टि उपरांत सदस्य द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जा सकेगा. उक्त नियुक्त सदस्य के पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिकूल पाए जाने की स्थिति में आदेश स्वमेव ही निरस्त माना जाएगा.
3. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश में प्रचलित WP No. 21625/2022 श्री जुल्फेकार अहमद कुरैशी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य, WP No. 24684/2022 श्री अजीत कुमार द्विवेदी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य WP No. 25223/2022 श्रीमती फिरोजा खान विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य, एवं WP No. 25374/2022 श्री विरेन्द्र कुलकर्णी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में जारी होने वाले अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा.
4. उक्त चयनित सदस्य को दिनांक 12 अप्रैल 2023 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा, अन्यथा यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा.
2939
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
भाग 1 ]
क्र.एफ- 5-2-2022- उन्तीस- 2- FCS . राज्य शासन, एतद्वारा , उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 की सं. 35) की धारा 28 की उपधारा 2 (ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता , भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम 6 (1 ) में गठित चयन समिति की अनुशंसा पर श्रीमती नीता मालवीय , वार्ड-25, छत्रपति शिवाजी वार्ड, फासिया सेमर सावलेवाड़ी, छिन्दवाड़ा को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग , जिला छिन्दवाड़ा में सदस्य (आरक्षित महिला ) के पद पर उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की तारीख से चार वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, इसमें से जो भी पहले हो, तक के लिये नियुक्त करता है: -
2. नियुक्ति की शर्तेंः-
(1 ) सदस्य को राज्य शासन के समक्ष उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति , नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम 6 (12 ) के अनुसार शारीरिक स्वास्थ्य का प्रमाण- पत्र तथा नियम 6 (13) के अनुसार शपथ - पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके कोई वित्तीय अथवा अन्य लाभ नहीं है अथवा नहीं होंगे, जिनसे सदस्य के रूप में उसके कार्यकरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो.
(2) सदस्य को राज्य शासन के समक्ष " मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम , 2021 " के नियम 12 के अन्तर्गत पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की जाकर उस पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा .
(3) सदस्य, कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् प्रत्येक कार्य दिवस पर आयोग द्वारा निर्धारित समय पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में उपस्थित रहेंगे.
(4) सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.
(5) सदस्य के वेतन , भत्ते तथा सेवा की शर्तें मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन , भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम , 2021 के अनुसार होंगी.
(6) यह नियुक्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 तथा उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग-पत्र और हटाना) नियम, 2020 एवं मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के अध्यधीन होंगी.
(7) राज्य शासन द्वारा नियुक्त सदस्य के पूर्ववृत्त सत्यापन की पुष्टि उपरांत सदस्य द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जा सकेगा. उक्त नियुक्त सदस्य के पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिकूल पाए जाने की स्थिति में आदेश स्वमेव ही निरस्त माना जाएगा.
3. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश में प्रचलित WP No. 21625/2022 श्री जुल्फेकार अहमद कुरैशी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य, WP No. 24684/2022 श्री अजीत कुमार द्विवेदी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य WP No. 25223/2022 श्रीमती फिरोजा खान विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य, एवं WP No. 25374/2022 श्री विरेन्द्र कुलकर्णी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में जारी होने वाले अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा .
4. उक्त चयनित सदस्य को दिनांक 12 अप्रैल 2023 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा , अन्यथा यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
2940
क्र.एफ-5-2-2022- उन्तीस- 2- FCS. राज्य शासन, एतद्वारा , उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 की सं. 35) की धारा 28 की उपधारा 2 (ख ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों एवं उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम , 2020 के नियम 6(1 ) में गठित चयन समिति की अनुशंसा पर श्री सुरेन्द्र कुमार सक्सेना पिता श्री पुरुषोत्तम लाल सक्सेना, पुरूषोत्तम निवास , नागर मोहल्ला, तहसील- जिला राजगढ़ (ब्यावरा ) , म.प्र. को जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग , जिला राजगढ़ में सदस्य (अनारक्षित) के पद पर उनके द्वारा पदभार ग्रहण करने की तारीख से चार वर्ष अथवा 65 वर्ष की आयु, इसमें से जो भी पहले हो, तक के लिये नियुक्त करता है:-
2. नियुक्ति की शर्तेः-
(1 ) सदस्य को राज्य शासन के समक्ष उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल , पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020 के नियम 6(12 ) के अनुसार शारीरिक स्वास्थ्य का प्रमाण - पत्र तथा नियम 6 (13 ) के अनुसार शपथ -पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके कोई वित्तीय अथवा अन्य लाभ नहीं है अथवा नहीं होंगे , जिनसे सदस्य के रूप में उसके कार्यकरण पर हानिकारक प्रभाव पड़ने की सम्भावना हो.
(2) सदस्य को राज्य शासन के समक्ष "मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2021 " के नियम 12 के अन्तर्गत पद और गोपनीयता की शपथ ग्रहण की जाकर उस पर हस्ताक्षर कर प्रस्तुत करना होगा .
(3) सदस्य, कार्यभार ग्रहण करने के पश्चात् प्रत्येक कार्य दिवस पर आयोग द्वारा निर्धारित समय पर जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग में उपस्थित रहेंगे.
(4) सदस्य को केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों में भाग लेना अनिवार्य होगा.
(5) सदस्य के वेतन, भत्ते तथा सेवा की शर्तें मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम , 2021 के अनुसार होंगी .
(6) यह नियुक्ति उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 तथा उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता , भर्ती की पद्धति, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्याग- पत्र और हटाना) नियम, 2020 एवं मध्यप्रदेश उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों का वेतन, भत्ते एवं सेवा की शर्तें) नियम, 2021 के अध्यधीन होंगी.
(7) राज्य शासन द्वारा नियुक्त सदस्य के पूर्ववृत्त सत्यापन की पुष्टि उपरांत सदस्य द्वारा कार्यभार ग्रहण किया जा सकेगा. उक्त नियुक्त सदस्य के पूर्ववृत्त सत्यापन प्रतिकूल पाए जाने की स्थिति में आदेश स्वमेव ही निरस्त माना जाएगा.
3. यह आदेश माननीय उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश में प्रचलित WP No. 21625/2022 श्री जुल्फेकार अहमद कुरैशी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य, WP No. 24684/2022 श्री अजीत कुमार द्विवेदी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य WP No. 25223/2022 श्रीमती फिरोजा खान विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य, एवं WP No. 25374/2022 श्री विरेन्द्र कुलकर्णी विरुद्ध मध्यप्रदेश शासन एवं अन्य में जारी होने वाले अंतिम आदेश के अध्याधीन होगा.
4. उक्त चयनित सदस्य को दिनांक 12 अप्रैल 2023 तक कार्यभार ग्रहण करना होगा , अन्यथा यह आदेश स्वमेव निरस्त माना जायेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. के. चन्देल , उपसचिव.
2941
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
भाग 1 ]
राज्य शासन के आदेश
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 24 मार्च 2023 क्र.- UDH -3-0062-2022- अठारह-6
विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 16/03/2023 की निरन्तरता में राज्य शासन 'एतद द्वारा निम्न निर्देश जारी करती है:-
सुराज नीति, 2023
1. प्रस्तावना:-
माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा की गई घोषणा के अनुसार शहरी क्षेत्रों में स्थित अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमि पर इस नीति के तहत सु- राज कालोनी बनाई जायेगी जिसके अंतर्गत आवासहीन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ( ई.डब्ल्यू.एस. ) के लिए आवास का निर्माण किया जायेगा ।
नीति का लक्ष्य :-
2.
अतिक्रमण से मुक्त केराई गई शासकीय भूमि का स्वयं संसाधन के रूप में समुचित उपयोग करते हुए आवासहीन , आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस. ) के लिए सु-राज कालोनी के अंतर्गत भूखण्ड/ आवास निर्माण मय आवश्यक अधोसंरचना कार्यो तथा सामुदायिक सुविधाओं के निर्माण किया जाएगा ।
सु-राज कालोनी के निर्माण हेतु उचित वित्तीय संसाधन जुटाने तथा शहरी क्षेत्र की उक्त भूमि का सुसंगत एवं योग्ये घनत्व से विकास सुनिश्चित करने के लिए यह नीति तैयार की गई है ।
3. उद्देश्य:-
3.1 बिना विभागीय बजट के पुनर्धनत्वीकरण नीति के सिद्धान्तों के अनुरूप आवासहीन , ई . डबल्यू.एस. श्रेणी के लिए किफायती आवास प्रदान करना।
3.2 अतिक्रमण से मुक्त की गई भूमि को शहर के विकास के लिए optimum उपयोग करना ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
2942
4. नीति का विस्तार :-
4.1 इस नीति के तहत परियोजनायें सामान्यतः नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 13 के अंतर्गत घोषित किये गए निवेश क्षेत्र ( Planning Area) में ली जा सकेगी । किन्तु राज्य शासन द्वारा उपरोक्तानुसार घोषित निवेश क्षेत्र ( Planning Area ) के बाहर भी परियोजना क्रियान्वित करने की अनुमति दी जा सकेगी ।
4.2 अतिक्रमण से मुक्त कराई गई शासकीय भूमियों को इस नीति अंतर्गत् सक्षम प्राधिकारी द्वारा परियोजना क्रियान्वयन के लिए चिन्हित स्टेकहोल्डर को आवंटित किया जा सकेगा।
4.3 अतिक्रमण से मुक्त ऐसी भूमियां जो राज्य शासन के किसी विभाग को हस्तातंरित की गई हो को नजूल निर्वर्तन निर्देश, 2020 के अध्याय -2 की कंडिका 18 अनुसार सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से राजस्व विभाग को वापिस किया जायेगा । तदोपरान्त भूमि को इस नीति के अंतर्गत उपयोगार्थ आवंटित किया जावेगा।
4.4 अतिक्रमण से मुक्त भूमियां किसी संस्था विशेष की है तो उनकी सहमति से उपरोक्त कंडिका 4.3 के अनुरूप नीति के अंतर्गत उपयोग के आवंटित किया जा सकेगा ।
4.5 परियोजना दिनांक 01-04-2020 या उसके उपरान्त अतिक्रमण से मुक्त कराई गई शासकीय भूमि पर ही ली जा सकेगी । परन्तु इस तिथि को राज्य शासन द्वारा परियोजना के महत्व को देखते हुए यथाआवश्यक शिथिल किया जा सकेगा ।
5. भूमि का उपयोग: -
नीति के तहत परियोजना की व्यवहार्यता और अन्य शासकीय भूमि की उपलब्धता के आधार पर, भूमि का उपयोग निम्नलिखित तरीके से किया जा सकता है:-
5.1 विकल्प -1
संबंधित भूमि के एक भाग का उपयोग आवासहीन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस. ) के लिए सु-राज कालोनी के अंतर्गत भवन/प्रकोष्ट/भूखण्ड के निर्माण के लिए किया जायेगा ।
सु-राज कालोनी की अनुमानित परियोजना लागत के अनुरूप मूल्य के सीएलपी को निजी विकासकर्ता द्वारा " भू-स्वामी अधिकार" में उपयोग किया जावेगा ।
2943
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
भाग 1 ]
5.2विकल्प -2
चिन्हित संपूर्ण भूमि को सीएलपी के रूप में उपयोग किया जा सकता है । आवासहीन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस. ) के लिए सु- राज कालोनी के अंतर्गत भवन/प्रकोष्ट निर्माण उसी नगर में स्थित किसी अन्य शासकीय भूमि पर किया जा सकता है ।
तात्पर्य यह है कि परियोजना कि उपयुक्तता को देखते हुए सु-राज कालोनी हेतु भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराई गई भूमि से अन्यत्र हो सकती है तथा मुक्त भूमि को सी.एल.पी. के रूप में उपयोग किया जा सकेगा।
5.3 विकल्प-3
अतिक्रमण से मुक्त कराई गई सम्पूर्ण भूमि पर आवासहीन, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस. ) के लिए सु- राज कालोनी के अंतर्गत भवन/प्रकोष्ट बनाए जा सकेंगे , जिसके लिये अतिक्रमण से मुक्त कराई गई अथवा पूर्व से रिक्त अथवा अन्य शासकीय भूमि सीएलपी के रूप में उपयोग की जा सकेगी ।
6. नीति के अंतर्गत परियोजनाएं ( projects )
नीति के अंतर्गत निर्मित किये जाने वाली परियोजनाओं ( projects ) में निम्न घटक शामिल किये जायेंगे: -
6.1 जिस शासकीय भूखंड या भूखंडों पर परियोजना प्रस्तावित है , उनका पूर्ण विवरण क्षेत्रफल एवं महानिरीक्षक पंजीयन विभाग द्वारा जारी गाइड लाइन के अनुसार भूखंडों का आरक्षित मूल्य का निर्धारण ।
6.2 उक्त भूखंड या भूखंडों पर निर्मित वर्तमान कब्जे पर बनाई गई संरचनाओ का विवरण एवं उसकी अनुमानित अपलेखित मूल्य।
6.3 आवासहीन , आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस . ) के लिए सु-राज कालोनी के अंतर्गत जो भवन/प्रकोष्ट निर्मित किया जाना है उसका लोक निर्माण विभाग के प्रचलित दर सूची अनुसार अनुमानित लागत का आंकलन एवं कार्य पूर्ण करने की समयावधि। सु- राज कालोनी की निर्माण लागत, पर्यवेक्षण एजेंसी एवं वास्तुविदं शुल्क अपसेट मूल्य के विरुद्ध समायोजित होगा । परियोजना मे आवश्यक अधोसंरचना जैसे पहुंच मार्ग , बाउंड्री, पेयजल , सीवेज व अन्य आवश्यक सामुदिक अधोसंरचना भी वित्तीय उपलब्धता के आधार पर शामिल की जायेगी।
6.4 उक्त भूखंड/ भूखंडों का , जो चयनित विकासकर्ता को दिया जाना है का पूर्ण विवरण, पुर्नघनत्वीकरण नीति के अनुसार अपसेट मूल्य तथा उक्त भूखंड/भूखंडों के निवर्तन के चरण ( Phase )।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
2944
6.5 शासकीय कोष में जमा की जानी वाली अतिरिक्त अनुमानित राशि एवं इसके चरणों का निर्धारण ( Phase )।
7 . परियोजना लागत के घटक:-
7.1 आवासहीन आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ई.डब्ल्यू.एस. ) के लिए सु- राज कालोनी के अंतर्गत भवन/प्रकोष्ट/ भूखण्ड की निर्माण लागत जिसमें स्थल विकास और भौतिक बुनियादी अधोसंरचना के लिए विकास एवं निर्माण लागत भी सम्मिलित हो ।
7.2 पर्यवेक्षण एजेंसी को सु- राज कालोनी की लागत का 8 प्रतिशत पर्यवेक्षण एवं एस.क्यू.सी. एजेंसी के शुल्क के रूप में दिया जाएगा ।
7.3 परियोजना लागत और पर्यवेक्षण शुल्क पर प्रचलित नियमानुसार लागू जी.एस.टी.।
7.4 वैधानिक अनुमतियों , विद्युत व्यवस्था, वृक्ष प्रत्यारोपण ( Transplantation ) आदि के लिए अन्य कोई कन्टीजेंसी चार्ज ।
8. सुराज कालोनी के अंतर्गत निर्मित आवासीय इकाई प्राप्त करने हेतु पात्रता निर्धारण एवं आवंटन की प्रक्रिया के संबंध में विस्तुत निर्देश पृथक से जारी किये जायेगे।
9. प्रारंभिक परियोजना प्रतिवेदन एवं विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन : -
नीति के तहत ली जाने वाली परियोजना के अंतर्गत सु- राज कॉलोनी के निर्माण की वायबिलिटी तथा ई.डब्ल्यू.एस. आवास की मांग का निर्णय जिला स्तरीय आंकलन एवं परियोजना समिति के द्वारा किया जावेगा। यदि सु-राज कालोनी का निर्माण वायबल है तो ही प्रारंभिक परियोजना प्रतिवेदन ( PPR) तैयार किया जाये ।
प्रारंभिक परियोजना प्रतिवेदन ( PPR ) : - 9.1
'पर्यवेक्षण एजेंसी द्वारा प्रारंभिक परियोजना प्रतिवेदन ( PPR) तैयार
किया जायेगा जिसमें मुख्य रूप से निम्न विश्लेषण शामिल किए जायेंगे : - 9.1.1
परियोजना में शामिल विभिन्न भूखंडों का खसरा और स्वामित्व विवरण एवं उनका मूल्य
9.1.2 सु-राज कालोनी एवं इसके निर्माण के लिए सीएलपी का प्रस्ताव 9.1.3 सु-राज कालोनी के आवास का प्रकार यानी बहुमंजिला या भूखंड 9.1.4 सु-राज कालोनी हेतु आवास/भूखण्ड का क्षेत्रफल म.प्र.नगर पालिका कालोनी विकास नियम, 2021 के नियम 10 (3) के ई.डब्ल्यू.एस. हेतु दिये गये क्षेत्रफल के अनुरूप रखा जायें ।
2945
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
भाग 1 ]
9.1.5 निर्माण किए जाने वाले सु- राज कालोनी के आवासों की संख्या और इसकी परियोजना लागत
9.1.6
परियोजना के लिए विभिन्न विभागों की भूमिका और जिम्मेदारीयॉ
9.1.7 भूमि उपयोग की स्थिति
9.1.8 सीएलपी के अपसेट मूल्य की गणना
9.1.9 तकनीकी- आर्थिक व्यवहार्यता रिपोर्ट निम्न बिन्दुओ के आधार पर तैयार करी जाएगी
i . नीति के तहत प्रस्तावित परियोजना के लिए उपलब्ध भूमि
ii . बनाए जाने वाले सुराज कालोनी के आवासों का प्राक्कलन
iii . निवर्तन हेतु प्रस्तावित भूमि पर प्रस्तावित
आवासीय/ वाणिज्यिक भवनों के मूल्य
9.1.10 शासकीय कोष में जमा की जाने वाली राशि का अनुमान (Estimation)
9.2 विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( DPR) : -
साधिकार समिति से प्रारंभिक परियोजना प्रतिवेदन ( PPR) के अनुमोदन के पश्चात् विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( DPR ) तैयार किया जाए जिसमे वास्तुविद एवं अन्य परामर्शदाता के माध्यम से विस्तृत प्राक्कलन, वस्तुविदीय अकल्पना एवं अन्य समस्त विस्तृत विश्लेषण शामिल किया जाएगा ।
10. नोडल विभाग : -
नगरीय विकास एवं आवास विभाग इस नीति के तहत तैयार की जाने वाली परियोजनाओ हेतु नोडल विभाग होगा एवं उसका दायित्व निम्नानुसार होगा : -
10.1 परियोनाओ से संबंधित आवश्यक स्वीकृतियां सक्षम प्राधिकारी से समयावधि में प्राप्त करना।
10.2 प्रारंभिक परियोजना प्रतिवेदन, विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन , निविदा प्रारूप का सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना।
10.3 त्रिपक्षीय अनुबंध (पर्यवेक्षण एजेंसी, कलेक्टर अथवा भूमि के स्वामित्य की एजेंसी एवं विकासकर्ता) एवं अन्य वैधानिक दस्तावेजों का सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करना।
10.4 साधिकार समिति के अधिकार क्षेत्र की निविदाएँ समिति के समक्ष प्रस्तुत कर सक्षम अनुमोदन प्राप्त करना।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
2946
10.5 साधिकार समिति के अधिकार क्षेत्र के मामलों को परीक्षण कर साधिकार समिति के आदेश हेतु प्रस्तुत करना।
10.6 परियोजना में आने वाली कठिनाइयों को दूर करने के लिए साधिकार समिति से निर्देश प्राप्त करना।
10.7 पर्यवेक्षण एजेंसी के द्वारा इस नीति के तहत प्रस्तावित परियोजना को साधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत करना ।
1 . पर्यवेक्षण एजेंसी:-
11.1 पर्यवेक्षण एजेंसी के रूप में राज्य शासन के निम्न अधिकरण पर्यवेक्षण एजेंसी का कार्य कर सकेंगे: -
i. म.प्र. गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल
ii . नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत गठित प्राधिकरण।
iii . मध्यप्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1965 एवं नगर पालिका अधिनियम 1961 के अंतर्गत गठित नगरीय निकाय।
iv. लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत कार्यरत परियोजना क्रियान्वयन इकाई, मध्यप्रदेश सड़क विकास निगम एवं मध्य प्रदेश भवन विकास निगम।
v. स्मार्ट सिटी एस.पी.वी.
vi . मध्य प्रदेश पुलिस हाउसिंग कार्पोरशन
vii . उपरोक्त के अतिरिक्त साधिकार समिति द्वारा अन्य किसी संस्था को भी पर्यवेक्षण एजेंसी के रूप में कार्य करने हेतु अधिकृत किया जा सकता है ।
11.2 पर्यवेक्षण एजेंसी के दायित्व निम्नानुसार होंगे: -
i . प्रारंभिक परियोजना प्रतिवेदन , विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन, निविदा प्रपत्र है एवं अन्य वैधानिक दस्तावेजों के प्रारूप तैयार करना ।
ii . निविदा आमंत्रित करना , प्राप्त निविदा को अनुमोदन हेतु सक्षम प्राधिकारी को प्रस्तुत करना ।
iii . स्वीकृत निविदा के अनुसार समय मर्यादा में कार्य पूर्ण करना एवं निर्मित किफायती. आवास संबंधित नगरीय निकाय को हस्तांतरित करना ।
iv. सु-राज कालोनी के निर्माण कार्यों के सम्बन्ध में आवश्यक अनुमतियाँ यथा संभव पूर्व में ही प्राप्त करना। इन अनुमतियों पर किया जाने वाला व्यय परियोजना पर भारित किया जाएगा ।
v. सु-राज कालोनी में निर्मित परिसम्पत्ति का आवंटन करना एवं इससे प्राप्त राशि का नीति के अनुसार शासकीय कोष में जमा करना।
11.3 पर्यवेक्षण एजेंसी को निम्नानुसार पर्यवेक्षण शुल्क (Supervision Charge ) एवं वास्तुविद् या परामर्शदाता शुल्क देय होगा : - 2947
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
भाग 1 ]
परियोजना में प्रस्तावित सु-राज कालोनी के निर्माण कार्य की लोक निर्माण विभाग की वर्तमान दर सूची अनुसार लागत के आधार पर पर्यवेक्षण एजेंसी को पर्यवेक्षण शुल्क वास्तुविद शुल्क, एस.क्यू.सी. शुल्क मिलाकर अधिकतम 8 प्रतिशत देय होगा ।
पर्यवेक्षण एजेंसी को देय समस्त शुल्कों पर प्रभावशील जी.एस.टी. अथवा तत्समय पुनरीक्षित/लागू होने वाले अन्य समस्त कर भी देय होंगे।
11.4 पर्यवेक्षण एजेंसी को पर्यवेक्षण शुल्क परियोजना हेतु निविदा स्वीकृति के अनुसार चयनित विकासकर्ता के माध्यम से योजना की प्रगति अनुसार निर्धारित किश्तों में प्राप्त होगा ।
12. विकासकर्ता :-
12.1 नीति के अंतर्गत चयनित पर्यवेक्षण एजेंसी, रिडेन्सीफिकेशन नीति में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार अपनी आंतरिक कार्रवाई कर परियोजना के क्रियान्वयन हेतु विकासकर्ता का चयन कर सकेगी ।
12.2 चयनित विकासकर्ता प्रमुखतः निम्नानुसार निर्माण करेगी: -
i. अनुमोदित डीपीआर एवं निविदा शर्तों के अनुसार समस्त निर्माण करना ।
ii . विकासकर्ता सीएलपी भूमिस्वामी अधिकार में प्राप्त कर प्रचलित विधि अनुसार उपयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।
13. नीति के अंतर्गत विभिन्न प्राधिकृत समितियां: -
13.1 साधिकार समिति:-
मुख्य सचिव , मध्यप्रदेश शासन की अध्यक्षता में साधिकार समिति होगी। समिति में निम्नानुसार अधिकारी सदस्य होंगे : -
सदस्य क प्रमुख सचिव म.प्र . शासन राजस्व विभाग
सदस्य ख प्रमुख सचिव म.प्र. शासन वित्त विभाग
सदस्य ग प्रमुख सचिव म.प्र . शासन लोक निर्माण विभाग
सदस्य घ प्रमुख सचिव म.प्र . शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग
सदस्य ड प्रमुख सचिव म.प्र . शासन वाणिज्यिक कर विभाग
सदस्य च प्रमुख सचिव म.प्र . शासन लोक परिसम्पत्ति प्रबंधन विभाग
सदस्य सचिव छ आयुक्त , म.प्र . गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल, भोपाल
सदस्य ज आयुक्त, नगर तथा ग्राम निवेश, भोपाल
विशेष आमंत्रित-
1 संबंधित जिला कलेक्टर/ आयुक्त (नगरीय निकाय)/ पर्यवेक्षण एजेंसी विशेष आमंत्रित [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
2948
समिति के सचिव के द्वारा PPR एवं DPR प्रस्ताव साधिकार समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा । साधिकार समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण मुख्य सचिव के अनुमोदन उपरान्त सचिव के हस्ताक्षर से जारी किया जाएगा।
13.2 जिला स्तरीय आंकलन एवं परियोजना समिति: -
जिला स्तरीय आंकलन एवं परियोजना समिति जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित होगी , जिसमे निम्नानुसार सदस्य होंगे : -
सदस्य लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री से अनिम्न अधिकारी
क
संयोजक पर्यवेक्षण एजेन्सी के कार्यपालन यंत्री से अनिम्न अधिकारी
ख
सदस्य
सदस्य ग नगर तथा ग्राम निवेश विभाग के उप संचालक स्तर से अनिम्न अधिकारी
सदस्य जिला पुलिस अधीक्षक
घ
सदस्य ड आयुक्त नगर निगम (जहां नगर निगम है) /मुख्य नगर पालिका अधिकारी
सदस्य च संबंधित विभाग के जिला प्रमुख जिनकी भूमि/ भवन पर सु-राज योजना लिया जाना है ।
आवश्यकता अनुसार जिला कलेक्टर , जिला स्तरीय आंकलन एवं परियोजना समिति में अन्य विभाग के अधिकारी/अधिकारियों को भी आमंत्रित कर सकेगें ।
समिति PPR एवं DPR को साधिकार समिति में रखे जाने की अनुशंसा करेगी।
समिति द्वारा PPR अनुशंसा के समय सर्वप्रथम सु- राज कॉलोनी के निर्माण की व्यवहार्यता एवं अन्य निम्नलिखित तथ्यों के बारे में निर्णय लिया जायेगाः-
i. सु-राज कॉलोनी का निर्माण व्यवहार्यता है अथवा नहीं ।
ii . सु-राज परियोजना के आसपास की भूमि का विकास।
ifi. प्रस्तावित सु -राज कॉलोनी की भूमि शहर के मध्य अथवा शहर से दूर आदि विवरण।
iv. प्रधान मंत्री आवास योजना ( PMAY) या अटल आश्रय योजना की परियोजना शहर में है अथवा नहीं। उक्त परियोजनाओ अविक्रित इकाइयों की संख्या।
V. सु-राज कॉलोनी की स्थिति के अनुसार ग्राम अथवा शहर में बहुमंजिलें अपार्टमेंट अथवा स्वतंत्र भवन अथवा भूखंड की मांग ।
vi. प्रकोष्ठ/भूखण्ड के क्षेत्रफल एवं आवंटन की प्रक्रिया के विकल्प की अनुशंसा
vii. अधोसंरचना जैसे पानी , बिजली , सड़क तथा सीवेज का आकलन एवं अनुशंसा।
viii. वैधानिक अनुमतियों का परीक्षण।
ix. सी.एल.पी. एवं सुराज कालोनी का भू-उपयोग एवं उपांतरण की आवश्यकता।
2949
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
भाग 1 ]
Χ. प्रस्ता॒त्वित सी.एल.पी. एवं सुराज कालोनी हेतु भूमि का Encumbrance free होना ।
इस नीति के तहत सु- राज कालोनी के निर्माण वायबल पाये जाने पर जिला स्तरीय आंकलन एवं परियोजना समिति प्रस्तावित परियोजना को अनुमोदित एवं अग्रेषित करेगी । जिला स्तरीय आंकलन एवं परियोजना समिति का कार्यवाही विवरण जिला कलेक्टर के अनुमोदन एवं हस्ताक्षर से जारी किया जाएगा ।
परियोजना स्वीकृति की प्रक्रिया: -
14.1 प्रत्येक परियोजना के संबंध में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित साधिकार समिति के माध्यम से निम्नानुसार स्वीकृतियां की जाएगी : -
i. जिला स्तरीय आंकलन एवं परियोजना समिति की अनुशंसा एवं पर्यवेक्षण एजेंसी द्वारा तैयार प्रारम्भिक परियोजना प्रतिवेदन ( PPR) काअनुमोदन।
ii . परियोजना के विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन ( DPR) एवं निविदा प्रपत्र त्रिपक्षीय अनुबंध एवं अन्य वैधानिक दस्तावेजों के प्रारूप का अनुमोदन।
निविदा स्वीकृति
14.2 प्रस्तावित परियोजना को पर्यवेक्षण एजेंसी viable पाने पर जिला स्तरीय आंकलन एवं परियोजना समिति के समक्ष प्रस्तुत करेगी । यह प्रस्ताव प्रारम्भिक परियोजना प्रतिवेदन ( PPR ) के रूप में होगा ।
14.3 पर्यवेक्षण एजेन्सी द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने पर जिला स्तरीय आंकलन एवं परियोजना समिति योजना को स्वीकृत करने की अनुशंसा के संबंध में निर्णय लेगी।
14.4 पर्यवेक्षण एजेन्सी कंडिका क्रमांक 14.3 में प्राप्त अनुशंसा सहित प्रकरण साधिकार समिति के निर्णय हेतु नोडल विभाग को अग्रेषित करेगी।
प्राप्त प्रस्ताव की संक्षेपिका को आयुक्त , म०प्र ० गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मण्डल द्वारा साधिकार समिति के समक्ष निर्णय हेतु प्रस्तुत किया 14.5 जावेगा।
14.6 साधिकार समिति की स्वीकृति के पश्चात् पर्यवेक्षण एजेन्सी द्वारा परियोजना प्रस्ताव का विस्तृत प्रतिवेदन निविदा प्रपत्र एवं अन्य वैधानिक दस्तावेजों को तैयार करने की कार्यवाही की जाएगी । इस हेतु पर्यवेक्षण एजेन्सी द्वारा आवश्यकतानुसार वास्तुविद परामर्शदाता या अन्य परामर्शदाता नियुक्त किया जा सकेगा ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
2950
14.7 उपरोक्तानुसार दस्तावेज तैयार होने पर पर्यवेक्षण एजेन्सी द्वारा डीपीआर साधिकार समिति के अनुमोदन के लिए संक्षेपिका सहित नोडल विभाग को अग्रेषित किया जाएगा ।
14.8 निविदा आमंत्रित करने के पूर्व सुराज कालोनी एवं सी.एल.पी. की Encumbrance free भूमि पर्यवेक्षण एजेंसी को सौंपी जायेगी।
14.9 साधिकार समिति की स्वीकृति प्राप्त होने के स्थिति में पर्यवेक्षण एजेन्सी द्वारा परियोजना हेतु निविदा आमंत्रित की जाएगी ।
14.10 निविदा आमंत्रित करने हेतु निविदा का आरक्षित मूल्य (अपसेट मूल्य) निम्नानुसार निर्धारित किया जाएगा ।
i . सु-राज परियोजना के अंतर्गत निवर्तन हेतु प्रस्तावित भूखंड/ भूमि के आरक्षित मूल्य (अपसेट मूल्य) का निर्धारण पुर्नघनत्वीकरण नीति के प्रावधानों के अनुसार।
ii . किसी विशिष्ट परिस्थिति में यदि आरक्षित मूल्य (अपसेट मूल्य) का निर्धारण उक्त नीति से भिन्न रखा जाना आवश्यक हो तो, औचित्य एवं कारण सहित साधिकार समिति के समक्ष प्रस्ताव रखा जा सकेगा एवं साधिकार समिति के निर्णयानुसार अपसेट मूल्य निर्धारित किया जा सकेगा।
14.11 परियोजना में किये जाने वाले सु-राज कालोनी के आवास निर्माण कार्य की । तकनीकी स्वीकृती पर्यवेक्षण एजेंसी की आतंरिक व्यवस्था अनुसार सक्षम तकनीकी प्राधिकारी द्वारा स्वीकृति दी जाएगी ।
14.12 पर्यवेक्षण एजेंसी द्वारा परियोजना की निविदा एक चरण में किन्तु दो भागों Cover) में आमंत्रित की जाएगीः- (Single Stage Two
i. तकनीकी निविदा
ii . वित्तीय निविदा
सर्वप्रथम तकनीकी निविदा खोलने के पश्चात् जो निविदाकर्ता तकनीकी मापदण्ड के अनुसार योग्य पाया जाता है, उसी निविदाकर्ता की वित्तीय निविदा खोली जाएगी ।
14.13 निविदा में सामान्यतः निम्नानुसार तकनीकी मापदण्ड रखे जाए: -
न्यूनतम अर्हता
अर्हता मापदण्ड
क्र.
1 निर्माण अनुभव
परियोजना में सु-राज कालोनी निर्माण की अनुमानित मूल्यांकन का 50 प्रतिशत प्रतिवर्ष निर्माण कार्य संपादन। यह अर्हता प्रमाण पत्रों तथा अंकेक्षित तुलन पत्रक (Balance Sheet ) के आधार पर निर्धारित की जावेगी ।
2951
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
भाग 1 ]
टर्न ओवर (Turn Over)
2
परियोजना में निर्धारित अपसेट मूल्य का 40 प्रतिशत वार्षिक टर्न ओवर (Turn Over)। यह अर्हता अंकेक्षित तुलन पत्रक (Balance Sheet) के आधार पर निर्धारित होगी ।
साधिकार समिति परियोजनाओं की परिस्थिति एवं निविदाकर्ताओं की भागीदारी की संभावनाओं के आधार पर तकनीकी मापदण्ड बदल सकेगी ।
14.14 इस नीति के अंतर्गत निविदा समिति व निविदा प्रक्रिया वही होगी जो पुनर्धनत्वीकरण नीति 2022 में प्रावधानित है ।
15. विकासकर्ता को दी जाने वाली शासकीय भूमि:
15.1 त्रिपक्षीय अनुबंध निष्पादन एवं EWS आवास निर्माण के दौरान चयनित विकासकर्ता को दी जाने वाली सीएलपी की भूमि का निवर्तन " भूमि स्वामी" आधार पर विक्रय विलेख पंजीयन के माध्यम से निविदा में निर्धारित चरणों के अनुसार किया जावेगा ।
15.2 विकासकर्ता को भूमि स्वामी आधार पर भूमि का निवर्तन विक्रय विलेख पंजीयन के माध्यम से कलेक्टर द्वारा निष्पादित किया जाएगा और यह मामला मध्यप्रदेश नजूल भूमि निर्वर्तन निर्देश- 2020 या किसी अन्य समिति के अंतर्गत राजस्व विभाग को संदर्भित करने की आवश्यकता नहीं होगी।
15.3 निवर्तन की जाने वाली भूमि हेतु प्रचलित विकास योजना अथवा विकास योजना प्रचलित ना हो या विकास योजना में विशिष्ट उल्लेख ना हो तो म०प्र ० भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार नियोजन मानक ( Planning norms) जैसे कि क्षेत्रफल , फर्शी अनुपात क्षेत्र ( Floor Area Ratio) आच्छादितः क्षेत्र (Ground Coverage) एवं भूमि उपयोग की स्थिति पूर्व से ही स्पष्ट दशाई जाए । यदि उक्त भूमि पर म०प्र० हस्तांतरणीय विकासं अधिकार नियम- 2018 के तहत अतिरिक्त फर्शी अनुपात क्षेत्र ( Floor Area Ratio) प्राप्त हो सकता हो , तो वह भी दर्शाया जायें । आवश्यक विकास अनुमति यथासंभव पूर्व से ही प्राप्त की जावे ।
16. निवर्तन की गई भूमि का उपयोग:-
16.1 इस योजना में चयनित विकासकर्ता को आवासीय/ व्यवसायिक भवनों के निर्माण के लिए भू- स्वामी अधिकार पर उपलब्ध कराई गई भूमि का उपयोग [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
2952
प्रचलित विकास योजना के अनुरूप किया जाएगा । ऐसे निर्माण हेतु समस्त वैधानिक अनुमतियां चयनित विकासकर्ता द्वारा ही ली जाएगी ।
16.2 सु-राज परियोजना के अंतर्गत विकासकर्ता के पक्ष में निवर्तन की गई भूमि के लिए कलेक्टर द्वारा निर्धारित भू- राजस्व, स्टाम्प शुल्क आदि देय होगा । हस्तातरण के पूर्व के कोई शासकीय दायित्व विकासकर्ता द्वारा देय नहीं होगें , अपितु वह परियोजना लागत में शामिल होगें । हस्तातंरण उपरान्त समस्त शुल्क आदि विकासकर्ता द्वारा ही देय होगें।
16.3 सीएलपी के रूप में प्रस्तावित भूमि को भूमि स्वामित्व के आधार पर विकासकर्ता को हस्तांतरित किया जाएगा । सीएलपी का हस्तांतरण एक या एक से अधिक भू-खण्डों के रूप में किया जा सकेगा।
16.4 भूमि-उपयोग उपान्तरण की आवश्यकता पर साधिकार समिति द्वारा PPR अनुमोदन के समय पर निर्णय लिया जायेगा एवं पर्यवेक्षण एजेंसी निर्धारित प्रक्रिया अनुसार, भू-उपयोग उपांतरण की कार्यवाई करेगी।
निर्मित परिसंपत्तियों का रख रखाव:-
17.
17.1 सु-राज कालोनी के प्रस्तावित आवासों का निर्माण करने के पश्चात् इकाईयों का आवंटन आवंटियों को पर्यवेक्षण एजेंसी द्वारा किया जाएगा ।
17.2 सुराज परियोजना हेतु विकासकर्ता के नियुक्ति के बाद पर्यवेक्षण एजेंसी के द्वारा प्रस्तावित सु- राज कालोनी के आवासों की आवंटन की प्रक्रिया शुरू की जा सकेगी ।
17.3 पर्यवेक्षण एजेंसी के द्वारा निर्माणाधीन सु- राज कालोनी की आवासो की आवंटन की राशि अधिकतम चार किश्तों में निर्माण के चरण (Stage of Construction ) से जोडकर प्राप्त की जा सकेगी । निर्मित इकाईयों हेतु यह राशि एकमुश्त प्राप्त की जा सकेगी।
17.4 यदि सु-राज कॉलोनी को इसके आवंटियों के लिए प्लॉटेड डेवलपमेंट के रूप में विकसित किया जाता है, तो ऐसे प्लॉटों को संबंधित पर्यवेक्षण एजेंसी से प्राप्त आवंटियों की सूची अनुसार कलेक्टर द्वारा "भूमि स्वामी" आधार पर हस्तांतरित किया जाएगा ।
17.5 प्रस्तावित सु-राज कालोनी में पूर्णता के पश्चात 03 वर्षों तक विकासकर्ता का बाहय सेवाओं (जैसे लिफ्ट, कॉरिडोर व सीढियों की लाइट, जल प्रदाय व्यवस्था, जल-मल निकासी एवं सफाई , पार्क व पार्किंग का रख - रखाव आदि) के रख - रखाव/संचालन/मरम्मत का दायित्व रहेगा । इसके उपरान्त रख- 2953
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
भाग 1 ]
रखाव/ संचालन/ मरम्मत हेतु इसे आर.डब्ल्यू.ए. को हस्तातंरित किया जायेंगा। परन्तु उक्त 3 वर्ष की अवधि में विदयुत देयक, जल देयक, स्थानीय निकायों के शुल्क व सम्पत्ति कर आवंटिती या आर.डब्ल्यू.ए. ही वहन करेगें।
17.6 सु -राज कालोनी के लिए दोष दायित्व अवधि ( Defect liability period ) 05 होगी । निर्माण में किसी प्रकार की त्रुटि एवं कमी होने पर उसे दूर करने/उसकी मरम्मत करने का दायित्व पर्यवेक्षण एजेंसी पर होगा । इस हेतु चयनित विकासकर्ता से ली जाने वाली परफॉर्मेंस गारंटी ( बैंक गारंटी) की अवधि निर्माण पूर्णता से 05 वर्ष तक हो यह सुनिश्चित किया जाए ।
18. परियोजना को वायबल बनाने के लिये प्रस्तावित छूट
18.1 नीति के तहत ली जा रही परियोजनाओं में (सुराज कालोनी एवं सी.एल.पी. पर निर्माण) विकासकर्ता को मध्यप्रदेश नगर पालिका (कॉलोनी विकास) नियम , 2021 के नियम 10 के तहत एल.आई.जी./ई.डब्लू.एस./आश्रय शुल्क/अतिरिक्त आश्रय शुल्क जमा करने तथा नियम 13 के तहत संपत्ति बंधक रखना अथवा बैंक गैरेंटी प्रस्तुत करने से छूट रहेगी । मध्यप्रदेश नगर पालिका ( कॉलोनी विकास ) नियम , 2021 को तदानुसार संशोधित पढा जावेगा ।
19 पर्यवेक्षण एजेन्सी द्वारा क्रियान्वयन :-
क साधिकार समिति अगर चाहे तो पर्यवेक्षण एजेंसी को स्वयं ही विकासकर्ता के रूप में नियुक्त कर सकती है।
ख उपरोक्त स्थिति में पर्यवेक्षण एजेंसी को पर्यवेक्षण शुल्क और अन्य शुल्क नीति के अनुरूप देय होगा।
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 अप्रैल 2023
2954
भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2023
//सूचना //
क्रमांक एफ-3-18 / 2013 / 32: मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन्
1973) की धारा -23 सहपठित धारा 19 की उपधारा (4) के अधीन एतद् द्वारा सूचना दी जाती है, कि राज्य सरकार द्वारा संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश की सूचना क्रमांक 2655-496 /वि.यो. /नग्रानि/2018 भोपाल दिनांक 16 मई 2018 जो राजपत्र दिनांक 31 मई 2018 द्वारा प्रकाशित इन्दौर विकास योजना 2021 में उपांतरण हेतु सूचना द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार इन्दौर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना-2021 में उपांतरण हेतु अंतिम सूचना राज्य शासन द्वारा दिनांक 20.03 . 2020 (राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 1 मई 2020) को जारी की गई थी । इसी की निरन्तरता में नीचे दी गई अनुसूची के अनुसार मध्य प्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 (1 ) में अनुमोदित किया गया है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा, अर्थात:-
आयुक्त, इन्दौर संभाग , इन्दौर मध्य प्रदेश 1.
2. कलेक्टर, इन्दौर जिला इन्दौर, मध्य प्रदेश
3. आयुक्त, नगर पालिक निगम, इन्दौर, मध्य प्रदेश
4. संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश , जिला कार्यालय इन्दौर मध्य प्रदेश
अनुसूची
इन्दौर विकास योजना 2021 में कंडिका क्रमांक 6.20.1 सारणी 6.22 के सरल क्रमांक निम्नानुसार जोड़ा जाता है, अर्थात्:-
Agricultural
Transportati
Recreation
Residential
Industrial
Commercial General
Mandi
Wholesale
Specialized
Commercial
S.No. PSP
on
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
109 Non Pollution NP NP NP P NP P NP NP
Industries
2955
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 31 मार्च 2023
सूचना
क्रमांक- यूडीएच-3 / 0057/2023 /18-5:- मध्यप्रदेश नगर तथा ' ग्राम' निवेश अधिनियम (संशोधित) 1973 (कमांक-1 सन् 2012) , की धारा 23- " क" की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार एतद् द्वारा वि०क०अ ० सह आयुक्त सह संचालक नगर तथा ग्राम निवेश भोपाल की सूचना क्रमांक-45 /टी सी/ 157/ श्योपुर/ उपां/नग्रानि/2022 भोपाल दिनांक 03/01/2023 द्वारा प्रस्तावित किये गये अनुसार प्रवर्तित श्योंपुर विकास योजना 2021 में निम्नानुसार उपांतरण की पुष्टि करती है । उपांतरण ब्यौरे एवं शर्ते निम्नानुसार है:-
अनुसूची
ग्राम
क्रं.
खसरा क्रमांक
3.
2.
1.
1
248/1
250/1
ग्राम कस्बा श्योपुर तहसील एवं जिला श्योपुर
250/3
252/1
254/1
267/1
268/1
योग:-
क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)
उपांतरण पश्चात् प्रस्तावित भू- उपयोग
विकास योजना में निर्दिष्ट भू-उपयोग
6.
5.
4.
0.0880
मिश्रित एवं मार्ग
आवासीय एवं मार्ग
0.0790
आवासीय एवं मार्ग
0.1880
आवासीय एवं मार्ग
0.0100
आवासीय
आवासीय
0.0100
आवासीय
0.1470
आवासीय
0.1470
एवं मार्ग
कुल रकबा
0.6690
हेक्टेयर
नोट:-
1 श्योपुर विकास योजना, 2021 में प्रश्नाधीन भूमि के सम्मुख मार्ग पाली हाईवे की चौड़ाई 40.00 मीटर निर्दिष्ट है, अतः मार्ग मध्य से दोनों ओर मार्ग विस्तार हेतु 20.00-20.00 मीटर भूमि उपलब्ध कराना आवश्यक होगा ।
2 प्रश्नाधीन भूमि के मध्य में स्थित मार्ग की चौड़ाई का निर्धारण विकास अनुज्ञा के समय किया जावेगा । शर्तेः-
1. उक्त मिश्रित भूमि उपयोग परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य गतिविधियों हेतु आवासीय , वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्ध सार्वजनिक उपयोग परिक्षेत्र में उल्लेखित समस्त गतिविधियाँ मान्य होगी ।
2. उक्त मिश्रित गतिविधियों हेतु नियमन तथा विकास मानदण्ड म०प्र ० भूमि विकास नियम, 2012 एवं श्योपुर विकास योजना, 2021 के प्रावधानुसार लागू होगें ।
3. स्थल पर स्थित वृक्षों को यथासंभव यथास्थिति में रखा जाना आवश्यक होगा एवं वृक्षों को हटाने की दशा में संबधित विभाग से अनुमति अनिवार्य होगी ।
4 उपरोक्त उपांतरण श्योपुर विकास योजना 2021 का एकीकृत भाग होगा ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव, [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
2956
कार्यालय , कलेक्टर (भू- अर्जन) , जिला रतलाम , मध्यप्रदेश
रतलाम, दिनांक 13 मार्च 2023
क्र.-620-भू-अर्जन-23-प्र.क्र.- 12-अ-82-2022-23
(अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी से भूमि क्रय नीति 2014)
एतद्द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है अनुभान आलोट के अलीगढ तालाब निर्माण' योजना अंतर्गत जिला रतलाम की तहसील ताल के प.ह.नं.05 केल्ग्रेस असावता के 29 खाताधारको की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश कमांक एफ 12-2/ 2014/ सात/ 2 ए/ भोपाल दिनांक 12/11/2014 के तहत आपसी सहमति से कय किया जाना प्रस्तावित है ।
अतः निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति/ संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करे । नियत अवधि पश्चातकिसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नही किया जावेगा ।
खसरा क्रमांक
परिसम्पत्ति काविवरण
के. कृषकगण का नाम व पिता/ पति का नाम
जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
चाल
असिंचित
अर्जित की का रकबा सिंचित
0.500
0.500
620/1/2
1.052
1 नागुसिह पिता भग्गाजी जाति गुर्जर
1.052
621/3
0.700
0.700
629
0.222
626/1/1 0.222
0.506
0.506
2 कचरू पिता दुलेसिह जाति गुर्जर
623/1/1
0.253
3 भारतसिह गोकुलसिह जाति गुर्जर
0.253
623/1/4
0.351
0.351
623/2/1
0.607
0.607
628/1
0.253
0.253
623/1/2
0.351
4 गुमानसिह पिता बालुसिह जाति राज.
626/2/3 0.351
0.303
0.303
628/3
0.253
0.253
623/1/3
0.351
5 मानसिंह पिता बापूसिह जाति गुर्जर
0,351
626/2/4
0.304
528/2 0.304
0.221
626/1/2 0.221
मनोहरसिंह पिता रतनसिह जा. गुर्जर
1.053
1.053
626/2/1
6 7 श्यामलाल. बाबुलाल पिता भीमा,गमेर बाई बेवा
0.161
बालु जाति गुर्जर
0.161
626/2/2
0.077
8 पर्वतसिह पिता गोकुलसिह जा गुर्जर
620/2/2/1 0.077
9 ईश्वरसिह पिता रतनसिह जा गुर्जर
0.114 0.114
631/2
10 कंवरलाल,सोहनबाई बेवा कंवरलाल
0.630-0:630
1130/2/2
0.175 0.175
1130/2/1
0.481
11 जरेसिह पिता अमेरसिंह व गीताबाई बेवा अमरसिह
0.481
633
0.060
12 शंकर पिता भुवन जाति गुर्जर
0.060
1131/3/1
13 बालू पिता मानसिंह जाति गुर्जर
0.083
1134/2/1/5 0.083
0.375
1134/1/1/1 0.375
0.110
1131/1/4/1 0.110
0.430
14 शंकर पिता उंकारलाल गुर्जर
1131/1/4/2 0.430
15 विकम पिता उंकारलाल गुर्जर
0.202
0.202
1132/2
0,179
16 बालु पिता बापूसिह गुर्जर
0.179
1133/3
0.252
1132/3/1 0.252
17 बालू पिता भेरू जाति गुर्जर
-
0.063 0.063
1132/3/2
18.मनोहर भारत पिता माधुराम कंवर बेवा माधु जाति गुर्जर
0.190 0.190
1131/2/1
0.126
0,126
1132/4
19 गोकुल पिता बंगा जाति गुर्जर
0.036
113462/1/2016 2:126 1133/1 0.036
20 जयसिह. भुवानसिह, बादरसिंह पिता लक्ष्मणजाति . गुजर
0.104
1134/2/1/4 0.104
0.190
0.190
567
करंणसिंह पिता दुलेसिह
0.506
0.506
1134/1/2
22 गोकुल पिता रामलाल गुर्जर
0.126
0.126
1134/2/1
23 उकारसिह पिता माधु जाति गुर्जर
0.406
1134/2/1/3 0.406
24 रायसिंह पिता भंवर जाति गुर्जर
0.429
0.429
520/2/2
25 सोहनबाई पति रतनसिह, मागुबाई पिता रतनसिह
0.376
1134/1/1/3 0.376
26 जशोदाबाई पति हरेसिह गुर्जर
0.083
1134/1/5/3 0.083
0.375
1134/1/1/3 0.375
27. शबीबाई बेवा कानसिह जाति गुर्जर
0.084
1134/1/5/3 0.084 0.253
1136/2
28 मरू पिता शवजी व पेपाबाई बेवा शवजी जाति गुर्जर,
0.190
1134/2/2 0.190
29 दल्लीबाई पति गोकुल जाति गुर्जर कुल योग-
भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आलोट एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग रतलाम के 7.409 7.123 14.532 कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है ।
2957
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
भाग 1 ]
क्र.-622 -भू-अर्जन-23-प्र.क्र.- 12- अ-82-2022-23
(अन्तर्गत मध्यप्रद
आपसे भूमि कय नीति 2014)
एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचितकियतलाश कि"अनुभाग आलोट के अलीगढ तालाब निर्माण' योजना अंतर्गत जिला रतलाम की तहसील ताल के प.ह.ने.17 के ग्राम खेजडिया सांधियान के 16 खाताधारको की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन राजस्व विभाग मंत्रालय के आदेश कमांक एफ 12-2/2014 / सात/ 2 ए/ भोपाल दिनांक 12/11/2014 के तहत आपसी सहमति से कय किया जाना प्रस्तावित है ।
अतः निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति/ संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अद्योहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करे । नियत अवधि पश्चात किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नही किया जावेगा ।
खसरा कमांक
परिसम्पत्ति काविवरण कं. कृषकगण का नाम व पिता / पति का नाम
की जाने वाली भूमि (हेक्टर में)
असिंचित कुल
का रकबा अर्जित सिंचित
0.620
0.620
42
1 अमरसिह, मानसिह पिता रतनसिह जाति गुर्जर नि. असावता
0.310
0.310
43
2 गोकुलसिह, शंकरसिह, बादरसिह, रूकमणीबाई, कंकुबा ई पिता कालुसिह, गंगाबाई बेवा कालुसिह गुर्जर
0.160
0.160
44/1
3 नरभेसिह कालुसिह गुर्जर
0.040 0.040
46/1
0.080 0.080
47/2/1
0.192
0.192
44/2
4 गीताबाई बेवा बालुसिह गुर्जर
0.150
0.150
45/1
5 बादरसिह पिता कालुसिह गुर्जर
0.360
0.360
53/2
0.150
0.150
45/2
6 गोकुलसिह पिता कालुसिह गुर्जर
0.390
0.390
53/1
0.030
46/2 0.030
7 जुझारसिह पिता बालुसिह गुर्जर
0.240
0.240
53/3/1
0.060
0.060
47/2/2
८.
0.030
0:030
46/3
8 श्यामसिह बालुसिह गुर्जर
0.260
0.260
53/3/2
0.050
0.050
47/2/3
0.070
0.070
46/4
9 फतेसिह पिता बालुसिह गुर्जर
0.260
0.260
53/3/3
0.366
0.366
47/1
10 सरतानबाई बेवा बापूलाल एवं पुत्र राधुसिह, तोफानसिह पिता बापूलाल व पुत्री कचरीबाई, निर्मलाबाई पित्ता बापूलाल
0.900
48
फुलबाई बेवा नगजी सौंधिया
0.900 0.630 0.630
52/1
11 12 शवीबाई पिता कानसिह व जसोदाबाई पति
हरिसिह
0.380
0.380
52/2
13 नंदीबाई, जमनाबाई, फत्तीबाई पिता अमरा, वरदीबाई बेवा अमरा, बहादुरसिह, कमलसिह,खुषालबाई, राधाबाई' श्यामाबाई पिता भगवानसिह.भूलीबाई बेवा भगवान सिह जाति गुर्जर
0.042
0.042
54
14 बालुसिह पिता अमरसिह जाति गुर्जर
0.060
0.060
57
15 मगवानसिह पिता अमरसिह
0.089
0.089
58
0.220 0.220
59
16 श्यामसिह. जुवानसिह, जीवनसिह, रूकमणबाई पिता इंदरसिह व मानकुंवर बेवा 'इंदरसिंह. जाति सज.
कुल योग- 3.131 3.1
कोयालय में अवलोकन किया जा सकता है । भूमि का नक्शा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी राजस्व आलोट एवं कार्यपालन यंत्री जल संसाधन सनान एलान पर
नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
2958
कार्यालय , कलेक्टर, जिला दमोह , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
दमोह , दिनांक 14 मार्च 2023 क्र.-02- भू-अर्जन-2022-23
प्रकरण क्रमांक 0001 अ-82 वर्ष 2022-23:- चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि सम्पत्ति की अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये भूमि की आवश्यकता हैं, आवश्यकता पड़ने की संभावना है । अतः भू-अर्जन पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार यह घोषित किया जाता हैं कि अर्जित भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता हैं ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णन:- निजी खाता
दमोह
(क) जिला -
हटा
(ख) तहसील-
कांटी
(ग) नगर /ग्राम-
0.49 हे.
(घ) लगभग क्षेत्रफल-
खसरा नं.
अर्जित रकवा (हे. में) क्रं. भूधारक का नाम
0.27
335
1
मंदिर कमेटी सा ० हटा प्रबंधक
कलेक्टर महोदय दमोह
0.08
321
2 दरवारी पिता भंगा अहिरवार पता कांटी
0.14
322
3 प्यारेलाल, बखत वली रामचरन
पितादान पिता रामेश्वर
,जगदीश, महेश , उमाप्रसाद,गोकलरानी
पता कांटी
0.49 हे.
कुल
2. सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता:- विनती- मड़ियादो मार्ग के कि.मी.11 /6 में लोकल(घुघरी) नाले पर उच्च स्तरीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण ।
3. भूमि का नक्षा (प्लान) अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी उपखंड हटा तथा कार्यपालन यंत्री लोक निर्माण विभाग सेतु निर्माण संभाग सागर के कार्यालय में देखा जा सकता है ।
4. उल्लेखित भूमि के हितबद्ध कोई भी व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन के 30 दिन के अंदर अर्जन के संबंध में आक्षेप लिखित में अनुविभागीय अधिकारी एवं भू- अर्जन अधिकारी हटा के न्यायालय में प्रस्तुत कर सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. कृष्ण चैतन्य, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
2959
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 अप्रैल 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
सिवनी, दिनांक 20 मार्च 2023
क्र.-2141-भू-अर्जन-2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (14 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की धुपघटा जलाशय परियोजना के नहर निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्व व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग कमांक 1 सिवनी जिला सिवनी को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 मे दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है, इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होगे । उपरोक्त के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार भोपाल द्वारा दिनांक 17/04/2015 को स्वीकृति प्रदान की गई है । अतः अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है । अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार हैः--
1 ग्राम का नाम:- मचवाडा प.ह.नं. 63 रा.नि.मं. आदेगांव तहसील- लखनादौन जिला:- सिवनी
2 अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का क्षेत्रफल:- 2.91 हेक्टेयर
सीमाएं
वृक्ष संरचन T.
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
स. क.
सर्वेक्षण क्रमांक
पश्चिम
उत्तर दक्षिण
संख्या
प्रकार
प्लिंथएरिया
hedgeflek
webklafalesejoke
Neak100styind
9426192bah
(हे०में)
1112
10
9
8
7
4 5
6
3
2
1
1
0.29
1 345/1
कृषि
Belateffe
शिवराम ह इमरत दिलीपसिं की भूमि
सोमतीबा ई बेवा झनक बगैरह की शेष भूमि
सोमतीबाई बेवा झनकसिंह दिनेशकुमार विनीता पिता झनकसिंह जाति गोड नि.ग्रा भूमिस्वामी
सोमतीबा झनकसिं ई बेवा ह बगैरह जाति गोड की भूमि
मनोबाई बखतसिंह घ.प.स्व. बगैरह जाति लोधी की भूमि [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
2960
0.07
346
2
कृषि
भूमिस्वामी
शिवराम
इमरत पिता तीरथ जाति
लमाना नि.ग्रा भूमिस्वामीं
दिलीपसिह
शिवराम दिलीपसिं ह इमरत भूमि की शेष
सोमतीबा ई बेवा झनक बगैरह की भूमि
ई बेवा झनकसिं सोमतीबा ह बगैरह जाति गोड की भूमि
मनोबाई ध.प.स्व. बखतसिंह बगैरह जाति लोधी की भूमि
0.31
3
317/1
कृषि
भूमिस्वामी
सोमतीबा ई बेवा झनकसिं ह 'बगैरह की भूमि
राजकुमा ना. र पिता मनोहर की भूमि
मनोबाई घ.प.स्व. बखतसिं ह बगैरह की शेष भूमि
मनोबाई ध.प.स्व. बखतसिंह बगैरह की शेष भूमि
मनोबाई ६० प०स्व० बखतसिंह इंदिराबाई आशाबाई पिता बखत सिंह जाति लोधी नि.ग्रा भूमिस्वामी
0.01
4 317/2
कृषि
भूमिस्वामी
डालचंद पिता नर्मदा की भूमि
ओमनारा यण बगैरह की भूमि
राजकुमार नाबा. पिता मनोहर संरक्षक मां इन्द्राबाई जाति लोधी लखनादौन नि. भूमिस्वामी
राजकुमा र ना. पिता मनोहर जाति लोधी की शेष भूमि
मनोयाई ध.प.स्व. बखतसिं ह बगैरह जाति लोधी की भूमि
0.02
316
5
कृषि
भूमिस्वामी
ओमनारा यण बगैरह की भूमि
ओमनारा यण बगैरह की भूमि
डालचंद
पिता
नर्मदाप्रसाद
जाति
लमाना नि.ग्रा. भूमिस्वामी
डालचंद पिता नर्मदा की शेष भूमि
मनोबाई ध.प.स्व. बखतसिं ह बगैरह जाति लोधी की भूमि
0.18
6
कृषि
भूमिस्वामी
ओमनारायण नरेन्द्रकुमार
पि. देवराम जाति मेहरा
नि.ग्रा भूमिस्वामी
309/1 /2/ 1
ओमनारा यण बगैरह की भूमि
ओमनारा यण बगैरह की भूमि
डालचंद पिता नर्मदा की शेष भूमि
डालचंद पिता नर्मदा की शेष भूमि
314
7
0.07
कृषि
सरदार बगैरह की भूमि
भूमिस्वामी
सुखराम बगैरह की भूमि
मुन्नालालमहरा
सुन्दरलाल
महरा नि.ग्रा. भूमिस्वामी
पिता
जाति
सुन्दरला ल पि. मुन्नाला लकी शेष भूमि
भूमि सुन्दरला ल पि. मुन्नाला लकी
0.03
8
315/2
कृषि
सुखराम बगैरह कीभूमि
भूमिस्वामी
सीताराम पिता बराती
जाति अहीर नि.ग्रा.
भूमिस्वामी
ओगनारा यण बगैरह की भूमि
सीताराम पिता बराती की शेष भूमि
सुन्दरला ल पि. मुन्नाला ल की भूमि
9
0.04
315/1
कृषि
भूमिस्वामी
सुखराम बगैरह की भूमि
सरदार बगैरह कीशेष भूनि
सीताराम पिता बराती की भूमि
सुन्दरला ल पि. मुन्नाला भूमि लकी
सुखराम रामलाल प्यारीबाई रामप्रसाद अंतराम रमियाबाई पिता बराती देवलाल शकुनबाई पिता टेकलाल धनोबाई ध.प.स्व. बराती जाति अहीर नि.ग्रा भूमिस्वामी 2961
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
भाग 1 ]
0.38
10
कृषि
313/4 1
भूमिस्वामी
सुखराम बगैरह की भूमि
सरदार बगैरह की शेष भूमि
सरदार बगैरह की शेष भूमि
गुपता, पि. सरदार कीभूमि
सरदार पिता आशाराम
जाति लमाना नि.ग्रा.
भूमिस्वामी
0.06
312/2
11
कृषि
भूमिस्वामी
शासकीय सडक
सरदार बगैरह की भूमि
गुपता पिता सरदार
जाति लमाना नि.ग्रा
भूमिस्वामी
0.01
12 273/1
कृषि
भूमिस्वामी
गुपता पि. सरदार की शेष भूमि
गुपता पि. संरदार भूमि की शेष
शासकीय सडक
जामन सिंह बगैरह की भूमि
परमा बगैरह की शेष भूमि
जामन' सिंह कीभूमि बगैरह
लमाना नि.ग्रा. भूमिस्वामी परमा देवसिंग प्रेमवती आमवती सुनीता पिता तखतसिंह कत्तोबाई ध. प.स्व. तखतसिंह जाति
0.11
272
13
कृषि
भूमिस्वामी
शासकीय सडक
परमा बगैरह की भूमि
जामन सिंह बगैरह की भूमि
द्रोपतीबा ई पति की भूमि खूबचंद
जामनसिंह जालम सुरेश महेश इन्नाबाई पिता अतरलाल भागवती ध.प. स्व. अतरलाल जाति अहीर नि.ग्रा भूमिस्वामी
0.10
277/2
14
कृषि
भूमिस्वामी
जामन सिंह बगैरह की भूमि
द्रोपतीबाई पति खूबचंद
जाति लमाना नि.ग्रा.
भूमिस्वामी
0.02
269
15
कृषि
भूमिस्वामी
द्रोपतीबा ई पति की शेष भूमि खूबचंद
द्रोपतीबा ई पति की शेष भूमि खूबचंद
सखाराम पि. डमरू की भूमि बगैरह
द्रोपतीबा ई पति खूबचंद की भूमि
सखाराम रोहणी पिता
दमरू जाति लमाना नि.
ग्रा. भूमिस्वामी
0.14
278
16
कृषि
भूमिस्वामी
जालम पि अतर बगैरह की भूमि
सखाराम पि. डमरू बगैरह कीभूमि
सुन्दरला ल आ. मुन्नाला ल बगैरह कीभूमि
जामन बगैरह सिंह की भूमि
द्रोपतीबा खूबचंद ई पति की भूमि
जालम धि अतर बगैरह की भूमि
सुन्दरला मुन्नाला ल आ. ल बगैरह की शेष भूमि
सुन्दरलाल आ. मुन्नालाल विष्णुप्रसाद गौरीशंकर द्वारका अनरूध्द सुभाष वल्द सुन्दरलाल जाति मेहरा नि.ग्रा. भूमिस्वामी
0.11
279/2
17
कृषि
भूमिस्वामी
जामन सिंह बगैरह की भूमि
धनीराम पिता पतिराम की भूमि
जालम
सुरेश पिता
अतरलाल
जाति
अहीर नि.ग्रा भूमिस्वामी
0.13
18 280/2
कृषि
जालम पि अतर बगैरह कीभूमि
सुन्दरला ल आ. मुन्नाला बगैरह कीशेष
भूमि
पतिराम नि.ग्रा
भूमिस्वामी
परमा बगैरह की भूमि
जालम पि अतर बगैरह की भूमि
धनीराम पिता पतिराम की भूमि
धनीराम पिता
जाति मेहरा
भूमिस्वामी
डेला प्रसाद पि. हुकमचंद की शेष भूमि [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
2962
0.18
19 283/2
कृषि
भूमिस्वामी
परमू बगैरह की भूमि
परमा बगैरह की भूमि
धनीराम पिता पतिराम की भूमि
डेलाप्रसाद
पिता
हुकमचंद जाति लमाना
नि.ग्रा भूमिस्वामी
0.04
20 283/3
कृषि
भूमिस्वामी
कोमल आ. खज्जू बगैरह की भूमि
परसू पिता हुकमचंद
जाति लमाना नि.ग्रा.
भूमिस्वामी
0.04
21 282/1
कृषि
भूमिस्वामी
परमू बगैरह की शेष भूमि
परमू बगैरह की शेष भूमि
डेला प्रसाद पि. हुकमचंद कीभूमि
कोमल आ. खज्जू बगैरह कीभूमि
शासकीय सडक
परमू बगैरह की शेष भूमि
कोमल आ. खज्जू बगैरह जाति लोहार की भूमि
कोमल आ. खज्जू बगैरह जाति लोहार क़ीभूमि
दयाल रामफल रामदीन चोखेलाल पि. बुध्दू मंगल अगर अगरो परवी पिता लखन कलाबती कोमल आ. खज्जु मनकीबाई ध.प.स्व. बुध्दू ध.प.स्व. लखन ममता पि. संतराम जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी
22
227/7
कृषि
भूमिस्वामी
शासकीय सडक
पंचम पि. दुर्गा की भूमि
0.09 शिवराम पि. गोकल
जाति लमाना नि.ग्रा
भूमिस्वामी
23
0.02 227/6
कृषि
आवलदे पि. हुकमचंद कीभूमि
शिवराम पि. गोकल की शेष भूमि
पंचम पिता दुर्गा जाति
लमाना नि.ग्रा . भूमिस्वामी
Website
0.13 24 228/2
कृषि पंचम पि. दुर्गा की भूमि
शिवराम पि. गोकल कीभूमि
शिवराम पि. गोकल की भूमि
आवलदे पि. हुकमचंद की भूमि
पंचम पि. दुर्गा की भूमि
आवलदे पि. हुकमचंद की भूमि
आवलदे पि. हुकमचंद की भूमि
आवलदे पत्नी हुकमचंद
जाति लमाना नि.ग्रा.
भूमिस्वामी
Helpite|
0.04
229/2
25
कृषि देवसिंह पि. तख्तसिंह कीभूमि
देवसिंह पिता तखतसिंह
जाति लमाना
भूमिस्वामी
नि.ग्रा
Hebble
0.10
26 229/1
कृषि
भूमिस्वामी
आवलदे पि. हुकमचंद की भूमि
परमानंद पि. तख्तसिंह कीभूमि
देवसिंह पि. तख्तसिंह की शेष भूमि
देवसिंह पि. तख्तसिंह की शेष भूमि
देवीप्रसा चोल की भूमि नि.ग्रादु पि.
परमानंद पि. तख्तसिंह की भूमि
की भूमि परमानंद पि. तख्तसिंह
परमानंद पिता तख्तसिंह
जाति लमाना
भूमिस्वामी
0.03
24/1
27
कृषि देवसिंह तख्तसिंह की शेष भूमि पि.
संतराम पि. चोल की भूमि
देवीप्रसा द पि. चोल की भूमि
देवीप्रसाद
पिता
चोलसिंह जाति बंजारा
नि.ग्रा भूमिस्वामी
Website
0.01
24/2
28
कृषि
|Hebbie
देवीप्रसा पि. घोल की भूमि द
परमानंद पि. तख्तसिंह की भूमि
शासकीय सडक
शासकीय सडक
संतराम पि. चोल की शेष भूमि
देवीप्रसा द पि. चोल की भूमि
जाति लमाना
नि.ग्रा भूमिस्वामी
संतराम पुत्र चोलसिंह
2963
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 अप्रैल 2023
भाग 1 ]
29 27
0.05
कृषि
शासकीय सडक
भूमिस्वामी
रामचंद्र बगैरह की भूमि
रामचंद्र बगैरह की भूमि
विपतला ल पि. सुमरन की भूमि
सौआ जाति गोंड नि.ग्रा. भूमिस्वामी रामचंद्र मेलाराम बुधिया मिलखा पिता सौआ रामाबाई ध० प०स्व०
28
सुमरन
30
0.03
कृषि
भूमिस्वामी
सतीश बगैरह की भूमि
रामचंद्र बगैरह की भूमि
विपतलाल आ. जाति गोंड नि.ग्रा भूमिस्वामी
विपतला लपि. सुमरन की भूमि
विपतला ल पि. सुमरन की शेष भूमि
0.03
31 26/1
शासकीय सडक
कृषि
भूमिस्वामी
सतीश बगैरह की भूमि
सतीश बगैरह की भूमि
विपतला ल पि. सुमरन की भूमि
त्वरित पिता सतीश उपाध्याय जाति ब्राम्हण निवासी मिलोनीगंज जबलपुर भूमिस्वामी
0.01
45
शासकीय सडक
कृषि
सतीश बगैरह की भूमि
सतीश बगैरह की भूमि
सतीश बगैरह की भूमि
0.03
32313/4
कृषि
/2
सुखराम बगैरह की भूमि
सरदार बगैरह की शेष भूमि
रामचन्द्र पिता आशाराम जाति लमाना नि.ग्रा भूमिस्वामी
सरदार बगैरह की शेष भूमि
गुपता पि. सरदार की भूमि
2.91
योग 33
1 अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नही करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात कय /विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्व कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -15 (1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो , फाईल किए जा सकेगे ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
क्षितिज सिंघल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
2964
कार्यालय , कलेक्टर , जिला नर्मदापुरम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
नर्मदापुरम , दिनांक 24 मार्च 2023 प्र.क्र.-0005-अ-82-2021-22- जुझारपुर
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खानें (1 ) से (4) में वर्णित । भूमि की अनुसूची के खानें (6) में उसे सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है । अतः भू-अर्जन एवं पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक तीनस, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा-1 के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खानें (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
सर्वे नंबर
नगर/ग्राम
तहसील
जिला
लगभग क्षेत्रफल
हेक्टेयर
धारा-11 की उपधारा (1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(7)
(6)
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
जुझारपुर
इटारसी
नर्मदापुरम
0.038 हेक्टेयर
0.081 हेक्टेयर
55/1 58/2/1
हेक्टेयर
0.046
55/2
अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी इटारसी
हेक्टेयर
0.064
58/2/2
हेक्टेयर
0.042
55/3
इटारसी-जुझारपुर स्टेशन तक नई तीसरी रेल लाईन परियोजना हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन
0.074 हेक्टेयर
58/2/3
0.111 हेक्टेयर
54/1/1
0.440 हेक्टेयर
54/2
0.410 हेक्टेयर
54/3
0.0210 हेक्टेयर
54/1/1/3
हेक्टेयर
0.0160
54/1/1/2/1
हेक्टेयर
0.210
54/1/1/2
हेक्टेयर
0.210
54/1/2
हेक्टेयर
0.015
53/1
हेक्टेयर
0.016
53/2
0.017 हेक्टेयर
53/3
0.019 हेक्टेयर
53/4
0.017 हेक्टेयर
53/5
0.01.2 हेक्टेयर
53/6
0.013 हेक्टेयर
53/7
0.016 हेक्टेयर
50/2/2
0.008 हेक्टेयर
49/1
46/1/2
0.012 हेक्टेयर
47/1/2 48/1/2
0.014 हेक्टेयर
46/1/1/1
0.008 हेक्टेयर
46/1/1/2
46/171/3
0.008 हेक्टेयर
47/1/1/3
48/1/1/3 2965
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
भाग 1 ]
46/2/1 0.014 हेक्टेयर
47/2/1
48/3/1 0.018 हेक्टेयर
46/2/2 0.020 हेक्टेयर
46/2/3
46/2/4 0.022 हेक्टेयर
47/2/4
48/3/4 0.019 हेक्टेयर
46/3/1/1 0.005 हेक्टेयर
46/3/1/2 0.031 हेक्टेयर
46/3/1/3 0.028 हेक्टेयर
46/3/1/4 0.025 हेक्टेयर
44/1/1/1
45/1/1/1 0.025 हेक्टेयर
44/1/1/2
45/1/1/2 0.025 हेक्टेयर
44/1/1/3
45/1/1/3 0.011 हेक्टेयर
80/2 0.008 हेक्टेयर
100/1 0.008 हेक्टेयर
100/2 0.006 हेक्टेयर
100/3/1 0.006 हेक्टेयर
100/3/2 0.046 हेक्टेयर
99 0.073 हेक्टेयर
101 1.185 हेक्टेयर
कुल योग- (2) सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता : - इटारसी-जुझारपुर स्टेशन तक नई तीसरी रेल लाईन परियोजना हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन ग्राम जुझारपुर
( 3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी इटारसी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
2966
कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ (ब्यावरा ) , मध्यप्रदेश
राजगढ़, दिनांक 24 मार्च 2023
क्रमांक 27457 भू- अर्जन / 2022 चूकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके सलंग्न अनुसूची-1 के खाने (4 ) में वर्णित मकानों की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
प्रकरण क्रमांक 02 / अ-82 / 2022-23 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक -1 में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील- सुठालिया जिला-राजगढ़ के ग्राम- कानरखेडी के डूब क्षेत्र के प्रभावित आबादी के अन्तर्गत मकान जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास ओर पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर परदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 (क्रं. 30 सन 2013 ) की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है, कि अनुसूची-2 के मकानो की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची (1 ) :-
सुठालिया वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र प्रभावित मकान:- ग्राम- कानरखेड़ी
अर्जनीय मकानो का रकबा
स.क्र. ग्राम का नाम
सार्वजनिक प्रयोजन विवरण
रकबा (वर्ग मीटर में)
कुल कृषक
3
2
1
1
22
कानरखेड़ी
A
योग:
22 4
5
2960.28
सुठालिया सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु
2960.28
-: अनुसूची (2) :-
तहसील:- सुठालिया
जिला:- राजगढ़
सुठालिया वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र प्रभावित मकान:- ग्राम- कानरखेड़ी
आबादी के सर्वे नम्बर स.क.
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम,
2
1
1
212/1
मकान नम्बर
अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
3
4
5
1
84.73
मुकेश पिता जमनालाल जाति हरिजन
2
48.45
जमनालाल पिता मांगीलाल जाति हरिजन
2
212/1
3
212/1
30.81
3
रामबाबू पिता जमनालाल जाति हरिजन
4
212/1
4
52.64
सुमेर पिता गोपीलाल जाति हरिजन
46.78
5
गोपीलाल पिता मांगीलाल जाति हरिजन
5
212/1
208 6
6.
164.14
मुकेश पिता गंगाराम जाति देशवाली
208 7
7
167.73
सुरेश पिता गंगाराम जाति देशवाली
208
8
115.97
बनवारी पिता गंगाराम जाति देशवाली
8
9
184.74
9
हरिप्रसाद पिता नारान जाति देशवाली
208
10
212/1
168.69
10
चन्दरसिंह पिता गंगाराम जाति गुर्जर
2967
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 अप्रैल 2023
भाग 1 ]
आबादी के सर्वे नम्बर
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
11
212/1
मकान नम्बर
अर्जनीय मकान कामाप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
11
122.51
दीपसिंह पित गंगाराम जाति गुर्जर
12
212/1
12
233.66
इमरतसिंह पिता नानूराम जाति गुर्जर
13 220 (अ) मंदिर श्री हनुमान जी 13(A) 570.00 14 220 (ब ) शासकीय भवन 13(B) 55.70 15 94 कंचनसिंह पिता भावसिंह 14 31.86 16 81/2/3 15 80.77
मथुरा गिर पिता इमरत सिंह जाति गोसाई
202.68 16
छोटेगिर पिता राजगिर जाति गोस्वामी
17
81/1/1
18
80/1
17
66.40
बसंती गिर पिता कल्लू गिर जाति गोस्वामी
19
138.72 18
अयौध्याबाई पत्नि चंचल गिर गोस्वामी
81/2/1
20
72/1
98.23 19
डूंगा गिर पिता नन्नू गिर पिता गोस्वामी
21
72/1
20
57.71
लक्ष्मणसिंह पिता नन्नू गिर जाति गोस्वामी
22
72/1
21
237.36
लक्ष्मण गिर पिता फूल गिर जाति गोस्वामी
योग :-
2960.28
0.296 या. (हे.में)
भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा , जिला - राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
2968
क्रमांक २747 / भू-अर्जन / 2022 चूकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसके सलंग्न अनुसूची-1 के खाने (4) में वर्णित मकानों की अनुसूची के खाने (5 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिकं प्रयोजन के लिये आवश्यकता: है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
प्रकरण क्रमांक 01 ..... अ-82 / 2022-29 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक-1 में सुठालिया सिंचाई परियोजना तहसील- सुठालिया जिला-राजगढ़ के ग्राम- लसुडलिया मीना के डूब क्षेत्र के प्रभावित आबादी के अन्तर्गत मकान जिसका कृषकवार, सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची-2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास ओर पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर ओर परदर्शिता का अधिकार अधिनियम-2013 (क्रं. 30 सन 2013) की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है, कि अनुसूची-2 के मकानो की अनुसूची-1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।
-: अनुसूची (1 ) :- सुठालिया वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र प्रभावित मकान:- ग्राम-लसुडलिया मीना
अर्जनीय मकानो का रकबा
स.क्र. ग्राम का नाम
सार्वजनिक प्रयोजन विवरण
रकबा (वर्ग मीटर में)
कुल कृषक
3
2
1
5
4
281.99
3
1 लसुडलियां मीना
सुठालिया सिंचाई परियोजना के निर्माण हेतु
281.99
3
योग:-
-: अनुसूची (2) :-
तहसीलं:- सुठालिया
जिला:- राजगढ़
सुठालिया वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र प्रभावित मकान:- ग्राम- लसुडलिया मीना
स.क.
मकान नम्बर
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
आबादी के सर्वे नम्बर
2
1
अर्जनीय भकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में
4
5 3
77.14
1
देवीसिंह पिता जगन्नाथ जी जाति केवट (भोई)
1
236/11/2
2
126.19
2
दिनेश पिता देवीसिंह जी जाति केवट (भोई)
236/11/2
78.66
3
गोपालसिंह पिता देवीसिंह जी जाति केवट (भोई)
3
236/11/2
योग:-
281.99
0.028
या. (हे.में)
भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) ब्यावरा, जिला - राजसूढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
हर्ष दीक्षित , कलेक्टर.
2969
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला भोपाल एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
प्र.क्र.-01-अ-82-2022-23
भोपाल , दिनांक 28 मार्च 2023
चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि संलग्न अनुसूची कमांक-1, कॉलम के (1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के कॉलम (6) में उनके नाम के सम्मुख दिए गए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है या आवश्यकता होने की संभावना है । भूमि अर्जन, पुर्नवास और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013) की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को आशय की सूचना दी जाती है कि समुचित सरकार इसके द्वारा अनुसूची के कॉलम (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में अधिनियम 2013 की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयाग करने के लिए प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची-1
तहसील ग्राम
जिला
सार्वजनिक प्रयोजन का उद्देश्य
धारा 12 के
अन्तर्गत प्राधिकृत
अधिकारी
अर्जित रकबा लगभग क्षेत्रफल हे० में
4.
2.
3.
1.
1.125
हुजूर
भोपाल
मीरपुर वीरांन
5. उप मुख्य अभियंता/ निर्माण इंजिनियर-II, सेन्ट्रल रेल्वे, भोपाल
6. रामगंज मण्डी नई बडी रेल लाईन परियोजना ब्यावरा स्टेशन से भोपाल स्टेशन तक नई बडी लाईन ।
अनुसूची-2
( प्रभावित धारको की सूची )
भूमि स्वामी का नाम
कमांक
2. 1.
1.
प्रभावित रकबा
कुल रकबा
वर्तमान भूमि खसरा नं.
5.
4
3.
0.018
0.7270
369/3/1
अशोक आ० रामसिंह सिसोदिया, निवासी- बैरागढकलां
2.
0.017-
कलाबाई बेवा लीलाकिशन , दौलतराम , सावित्रीबाई,
0.1850
302/1/1
लक्ष्मीबाई आ० लीलाकिशन साहू निवासी भैसाखेडी
3.
रामसिंह आ० परसराम , निवासी बैरागढकलां
4.
0.063
2.0720
303
0.5560
0.123
306/3/1
0.186
2.6280
2 किता
0.016
0.3530
237/1
धनलाल, मदनलाल आ० रामसिंह, निवासी बैरागढकलां
भागीरथ आ० नर्बदाप्रसाद, निवासी भोपाल 5.
6.
बट्टूलाल आ० हरचन्द माली,
निवासी भौरी
7.
रवि गुप्ता आ ० के ० सी० गुप्ता,
निवासी- नईदिल्ली
0.039
0.0510
239/1
0.031
0.2890
146/1
0.049
0.6590
145/1
0.022
0.2200
148
0.102
1.1680
3किता
0.099
0.4390
62/1
0.047
1.4700
60/1
0.100
0,5670
64/1
0.009
0.4530
57/1
0.255
2.9290
4किता [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
2970
8. मन्दिर जुनैजा आ० गुरूवचन सिंह, नि, भोपाल
9. रामस्वरूप आ० दुलीचंद , नि. भौरी
10. रघुवीर प्रसाद, रामस्वरूप लखन, सगुनबाई , रूपालीबाई आ० दुलीचन्द, निवासी भौरी
11. रमाकान्त गुप्ता आ० राधेश्याम गुप्ता
12.
0.004
0.0040
52/1/1/1
0.004
0.0400
51/1/2/1
0.04
0.0510
51/1/3/1
0.049
0.0950
3किता
0.027
0:300
0.0170
0.0170
49/1
0.078
0.190
47/1
0.096
0.2170
16/1
0.007
0.1000
46
नेहा चन्दवंशी पत्नी अमित चन्द्रवंशी, नि. भोपाल एवं फात मुज्जोहरा पत्नी सै. वाजिद अली नि. भोपाल
13. मो० असगर कुरैशी आ० खलील अहमद कुरैशी, निवासी- भोपाल
14. इमरतलाल आ० खुशीलाल
भैरव पाण्डे आ० डी०डी० पाण्डे, निवासी भोपाल 15.
16. सुशीला बाई पत्नी ओमप्रकाश
कुल योग
0.103
0.3170
2किता
0.3090 0.095 5/1
0.7160
0.109 17/1
0.204
1.0250
2किता
0.012
0.0450
302/2
0.002
0.0070
52/1/2
244/2/2/2
1 ट्यूबवेल
1.125
10.037
किता
चूँकि रामगंज मण्डी नई बडी लाईन परियोजना हेतु हितबद्ध व्यक्तियों की आंशिक भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित है, जिसमें कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं हो रहा है ।
भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी , तहसील हुजूर, जिला भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है । प्रकाशन की तारीख से 21 दिवस कि समयावधि में हितबद्ध पक्षकार अपनी आपत्ती प्रस्तुत कर सकता है ।
कोई भी व्यक्ति अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से उक्त अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि कलेक्टर (भू-अर्जन) भोपाल की अनुमति के बिना कोई संव्यवहार नही करेगा / कराएगां अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सुजितनही करेगा ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अविनाश लावनिया, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
2971
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला नर्मदापुरम , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश , शासन ,
राजस्व विभाग
प्र.क्र.-0003-अ-82-2022-23
नर्मदापुरम , दिनांक 29 मार्च 2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खानें ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खानें (6) में उसे सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है । अतः भू-अर्जन एवं पुर्नवास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक तीनस, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा -1 के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है। राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खानें (5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सर्वे नंबर
नगर/ग्राम
जिला तहसील
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल
हेक्टेयर
(4) (1)
(3)
(2 )
130/1/1 धारा -11 की उपधारा (1 ) एवं 12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
(7)
(6)
(5)
0.312 हेक्टेयर
सहेली
इटारसी
नर्मदापुरम
0.293 हेक्टेयर
30/3/1
30/2/2/1 0.156 हेक्टेयर
0.162 हेक्टेयर
30/1/2/1 अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी इटारसी
इटारसी-नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन
0.097 हेक्टेयर
39/1
1.020 हेक्टेयर
कुल योगः-
(2) (3 सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता:- इटारसी-नागपुर तीसरी लाईन हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन ग्राम सहेली ।
) भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी इटारसी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
प्र.क्र.-0001-अ-82-2022-23-कीरतपुर
नर्मदापुरम, दिनांक 24 मार्च 2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खानें ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खानें (6) में उसे सामनें दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यक है । अतः भू-अर्जन एवं पुर्नवासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक तीनस, सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा-1 के उपबंधों के अनुसार , इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है । राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खानें (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त अधिनियम की धारा 11 एवं 12 का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है।
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सर्व नंबर
तहसील नगर/ग्राम
जिला
(3)
(4)
(2)
(1)
इटारसी कीरतपुर
नर्मदापुरम
174, 175 177/2
कुल रकवा
(2)
सार्वजनिक
प्रयोजन का वर्णन
लगभग क्षेत्रफल हेक्टेयर
(6)
धारा -11 की उपधारा (1 ) एवं 12के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी (5)
0.036 हेक्टेयर 0.024 हेक्टेयर 0.026 हेक्टेयर
अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी इटारसी
इटारसी-नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन
0.086 हेक्टेयर
सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता:- इटारसी-नागपुर तीसरी रेल लाईन परियोजना हेतु रेल्वे विभाग के लिये निजी भूमि का अर्जन ग्राम कीरतपुर ।
(3) भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी इटारसी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नीरज कुमार सिंह , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
2972
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी व सक्षम प्राधिकारी, भीकनगांव, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश
भीकनगांव, दिनांक 21 फरवरी 2023 रा.प्र.क्र. 0521 - ब- 121-2022-23 क्र. 852- री- 1-भू- अर्जन-2023
प्ररूप-"घ "
[नियम-6 देखिए]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (कमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 220/भू-अर्जन/री-1 /2023 , भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर०डी० 83.045 कि0मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-03 ग्राम- पिपलई बुजुर्ग, तह ० भीकनगांव से ग्राम- बड़िया तह ० भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- सांगवी प.ह.नं.- 29, रा.नि.मं. -01 , भीकनगांव, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.094
95/1
भीकनगांव
खरगोन
ग्राम- सांगवी प.ह.नं.- 29,
0.031
95/2
0.058
95/3
0.027
38/1/2
0.078
38/1/6 2973
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 अप्रैल 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
3
2
1
भीकनगांव
खरगोन
ग्राम- सांगवी प.ह.नं.- 29,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.052
38/1/7
0.040
274/6
0.026
278
0.041
274/7
0.049
22/3
0.010
22/4
0.063
22/5
0.033
281/2
0.050
274/8
0.652 14
कुल योग
रा.प्र.क्र. 0480- अ- 82-2022-23 क्र. 898- री-1-भू-अर्जन-2023
प्ररूप- "घ"
[नियम-6 देखिए]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, "केबल, एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 183 / भू-अर्जन / री-1 / 2023 , भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर० डी० 21.00 कि० मी० पर ग्राम- बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक -203 में जल परिवहन हेतु ग्राम- पिपल्या बुजुर्ग, प.ह.नं.- 63/107, रा.नि.मं.-03 , भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 अप्रैल 2023
2974
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
2
3 1
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 4
5
274
ग्राम- पिपल्या
भीकनगांव
खरगोन
बुजुर्ग, प.ह.नं.-
63/107,
0.080
275
0.030
413/1
ग्राम- पिपल्या
भीकनगांव
खरगोन
0.043
267
0.020
413/2
04
0.173
बुजुर्ग,
प.ह.नं.-
63/107,
कुल योग
2975
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 अप्रैल 2023
भाग 1 ]
रा.प्र.क्र. 0524- ब- 121-2022-23 क्र. 908- री-1-भू-अर्जन-2023
प्ररूप- "घ "
[नियम-6 देखिए]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईनना कैबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 242 / भू-अर्जन / री-1/2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0 डी0 21.00 कि०मी० पर ग्राम- बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक-14 में जल परिवहन हेतु ग्राम- सुल्तानपुरा प.ह.नं.- 64/108, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
33/1
ग्राम-
खरगोन भीकनगांव
33/2/1
सुल्तानपुरा
0.010
33/2/2
प.ह.नं.-
64/108
33/4/1
33/1/5
0.037
33/4/4 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
2976
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
3
2
1
खरगोन भीकनगांव
0.005
ग्राम-
सुल्तानपुरा
प.ह.नं.-
64/108
0.013
0.014
0.011
0.049.
0.029
0.013
0.033
0.012
0.030
0.013
0.012
0.014
34/1/1/1/2
0.013.
34/1/1/2/1
0.032
34/1/1/3/2
0.045
34/1/1/घ
0.034
34/1/1/3 2977
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
3
2
1
खरगोन
भीकनगांव
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
28/1/1/2
0.063
28/1/2/2
0.011
51/2/7
0.018
51/2/8
ग्राम-
सुल्तानपुरा
प.ह.नं.-
64/108
51/2/6 0.018
51/2/1 0.019
51/2/5 0.025
51/2/4 0.021
51/2/3 0.024
51/2/2 0.015
51/8 0.012
52 0.058
71/3 0.052
73/क
0.025
74/2
114 0.050
96/3 0.053
96/1/1 0.102
94/3 0.080
34 1.065
कुल योग
भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 अप्रैल 2023
2978
भीकनगांव, दिनांक 23 फरवरी 2023 रा.प्र.क्र. 0522- ब- 121-2022-23 क्र. 955- री-1 - भू- अर्जन-2023
प्ररूप-" घ"
[नियम-6 देखिए ]
ज अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 203 / भू-अर्जन/री-1 / 2023 , भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वास , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत ग्राम- खारवी तह . भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक- 04 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 59 व 67 में जल परिवहन हेतु ग्राम- मनोहरपुरा , प.ह.नं. - 10 / 89, रा.नि.मं.-03 , भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची ::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
खरगोन भीकनगांव
ग्राम-
27/2
0.052
मनोहरपुरा,
27/5
0.014
प.ह.नं.
27/3
0.054
-10/89
36/2
0.095
35
0.005 2979
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
1
2
3
5
0.059
39/1/1
खरगोन भीकनगांव
0.012
39/1/2
0.044
21/1
0.025
41/1
ग्राम-
मनोहरपुरा,
प.ह.नं.
-10/89
41/2 0.024 16/1/1 0.003 78/1 0.074 77/2 0.005 45/13 0.015 45/14 0.035 45/21 0.024 45/16 0.023 45/17 0.068 45/19 0.020 49 0.038 22/1 0.018 6/7 0.027 6/6 0.022 6/3 0.002 7/1 0.003 6/5 0.032 6/4 0.042 7/2 0.048 9 0.096 12/5 0.008 12/1/1 0.008
31
कुल योग
0.995 भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
2980
रा.प्र.क्र. 0519- ब-121-2022-23 क्र. 957- री-1-भू-अर्जन-2023
प्ररूप- "घ"
[नियम-6 देखिए ]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाइन फैबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों काअर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 222 /भू-अर्जन/ री-1 / 2023 , भीकनगांव , दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर० डी० 83.045 कि0 मी0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक-03 ग्राम- पिपलई बुजुर्ग, तह० भीकनगांव से ग्राम बड़िया तह० भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- पाडल्या प.ह.नं.- 28, रा.नि.मं.. -01 , भीकनगांव , तहसील- भीकनगांव, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी/ अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
3
4
5
खरगोन भीकनगांव
226
0.030
ग्राम- पाडल्या
प.ह.नं.- 28
224/18
0.008
224/12
0.002
223/1
0.041
222/1
0.033
खरगोन भीकनगांव
234/7
0.030
ग्राम- पाडल्या प.ह.नं.- 28
221/4
0.011
221/2
0.017
234/9
0.021
237
0.130
10
कुल योग
0.323 2981
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
भाग 1 ]
भीकनगांव, दिनांक 24 मार्च 2023 रा.प्र.क्र. 0525- ब-121-2022-23 क्र. 1279- री-1- भू- अर्जन-2023
प्ररूप- "घ "
[नियम-6 देखिए]
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पोईपलाईना 'कैबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक- 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 201 / भू-अर्जन / री-1 / 2023, भीकनगांव, दिनांक 06.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आर0 डी0 21.00 कि० मी० पर ग्राम- बड़िया तह. भीकनगांव में निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक- 05 से टेल तक बिछाई जाने वाली भूमिगत की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक- 14, 66 व 169 में जल परिवहन हेतु ग्राम- पलासी, प.ह.नं.- 65/109, रा.नि.मं.-03, भातलपुरा, तहसील- भीकनगांव , जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 20.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5 खरगोन भीकनगांव ग्राम- पलासी,
0.020
38/1
प.ह.नं.-
0.033
40/1/1
65/109
0.033
40/1/2
0.018
40/2
0.045
43/2 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
2982
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
3
4
1
5
0.032
खरगोन
43/1
भीकनगांव
0.049
23/6
ग्राम- पलासी,
प.ह.नं.-
65/109
23/7 0.028
23/8 0.028
23/9 0.030
29
0.027
174/8
175/8 0.011
175/7 0.012
175/6/2 0.014
175/9 0.016
175/6/1 0.024
175/5 0.018
175/3 0.013
175/2 0.017
175/1 0.018
175/4 0.012
173/2 0.003
204/3 0.027
337/3 0.010
337/4 0.043
339 0.103
340/2 0.006
361/1 0.003
360/1 0.005
361/2 0.068
362/1
0.039
362/2
364 0.023
363/3 0.015
2983
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
भाग 1 ]
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक 1
2
3
खरगोन
भीकनगांव
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
0.007
379/3
0.006 379/4
ग्राम- पलासी,
प.ह.नं.-
65/109
0.031
379/5
386
0.035
0.003
385/2
0.068
387/2
0.031
388/2
0.032
388/3
0.010
21/2
42
कुल योग
1.066
मिलिन्द ढोके, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 अप्रैल 2023
2984
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 10 फरवरी 2023
क्र. D- 804- एक- 7-3-2022 ( भाग एक ) .- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, गुना के विविध आदेश क्रमांक 01- दो- 22-01-86, गुना, दिनांक 19 जनवरी 2023 द्वारा सिविल न्यायालय , राघौगढ़ जिला गुना के लिये नगरीय निकायों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 (उत्तरार्द्ध ) दिनांक 20 जनवरी 2023 ( शुक्रवार ) को मतदान के दिन अवकाश घोषित किए जाने के एवज में सिविल न्यायालय , राघौगढ़ जिला गुना में शनिवार दिनांक 18 मार्च 2023 का कार्यदिवस घोषित किया जाता है.
जबलपुर, दिनांक 22 फरवरी 2023
क्र. D-967- एक-7-3-2023 ( भाग एक) .- प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बड़वानी के विविध आदेश क्रमांक 05 - एस.- डब्ल्यू.- 2023 बड़वानी, दिनांक 19 जनवरी 2023 द्वारा जिला एवं सत्र न्यायालय , बड़वानी , तहसील सिविल न्यायालय , अंजड़, तहसील सिविल न्यायालय राजपुर, तहसील सिविल न्यायालय सेंधवा एवं तहसील सिविल न्यायालय, खेतिया के लिए नगरीय निकायों के आम निर्वाचन वर्ष 2022 ( ( उत्तरार्द्ध ) दिनांक 20 जनवरी 2023 ( शुक्रवार ) को मतदान के दिन अवकाश घोषित किए जाने के एवज में उपरोक्त जिला एवं तहसील सिविल न्यायालयों में शनिवार दिनांक 18 मार्च 2023 को कार्यदिवस घोषित किया जाता है .
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, रामकुमार चौबे , रजिस्ट्रार जनरल.
जबलपुर, दिनांक 17 फरवरी 2023
क्र. D - 903-दो- 2-68-2022 .- श्री हरसहाय पटेरिया, डिप्टी रजिस्ट्रार ( M ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को दिनांक 25 से 27 जनवरी 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश तथा दिनांक 28 जनवरी से 11 फरवरी 2023 तक, पन्द्रह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 फरवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री हरसहाय पटेरिया , डिप्टी रजिस्ट्रार (M ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाश/कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री हरसहाय पटेरिया , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( M ) , के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
जबलपुर, दिनांक 11 फरवरी 2023
क्र. A- 342- दो- 2-39-2021 .- श्री आर. एस. शर्मा, तत्कालीन प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला को दिनांक 26 से 31 दिसम्बर 2022 तक के शीतकालीन अवकाश के साथ होम एल . टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 2021 से दिनांक 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक - 3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब (एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9( 1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक 3666- इक्कीस ब ( एक ) , 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
क्र. A- 344-दो- 2-53-2022 .- श्रीअनीष कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रायसेन को दिनांक 23 से 25 जनवरी 2023 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अनीष कुमार मिश्रा , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को रायसेन पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनीष कुमार मिश्रा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
2985
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 अप्रैल 2023
भाग 1 ]
क्र. B - 1040-दो-2-41-2019.- श्री धीरेन्द्र सिंह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , धार को दिनांक 7 से 10 फरवरी 2023 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
क्र. B - 1034-दो-2-11-2015.- श्री प्रभात कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , देवास को दिनांक 10 से 14 फरवरी 2023 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री धीरेन्द्र सिंह , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, धार को धार पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री प्रभात कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रभात कुमार मिश्रा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री धीरेन्द्र सिंह , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय के पद पर कार्यरत रहते .
जबलपुर, दिनांक 13 फरवरी 2023 क्र. A- 346-दो- 2-13-2015.- श्री अखिलेश जोशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, मुरैना को दिनांक 13 से 17 फरवरी 2023 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 फरवरी 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 फरवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश जोशी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, मुरैना को मुरैना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र. D -846-दो- 2-9-2012.- श्री नवीन कुमार सक्सेना , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को दिनांक 29 से 31 दिसम्बर 2022 तक के शीतकालीन अवकाश के साथ एल . एल. टी . सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस- ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश जोशी , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B - 1038-दो-2-21-2019 .- श्री लखनलाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , भिण्ड को दिनांक 24 से 27 फरवरी 2023 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
क्र. B - 1042- दो- 2-32-2020.- श्री अखिलेश कुमार मिश्र , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , नीमच को दिनांक 27 फरवरी से 4 मार्च 2023 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 26 फरवरी 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 5 मार्च 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री लखनलाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है . अवकाश से लौटने पर श्री अखिलेश कुमार मिश्र , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री लखनलाल गर्ग , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय के पद पर कार्यरत रहते.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिलेश कुमार मिश्र , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय के पद पर कार्यरत रहते .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
2986
जबलपुर, दिनांक 1 मार्च 2023
क्र. A-658-दो- 2-27-2020.- श्री अनिल कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 30 जनवरी से 3 फरवरी 2023 तक पाँच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
क्र. B - 1048-दो- 2-37-2020.- श्री विवेक कुमार गुप्ता , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , उज्जैन को दिनांक 1 से 10 अक्टूबर 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ एल . टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण वर्ष 1 नवम्बर 2019 से वर्ष 31 अक्टूबर 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- ( ए) 19- 03- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666 - इक्कीस ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B - 1050- दो - 2-33-2021 . श्री आनन्द कुमार तिवारी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बड़वानी को दिनांक 21 से 30 अक्टूबर 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश के साथ होम एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 2021 से दिनांक 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु दस दिवस के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666-इक्कीस ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
क्र. A -660-दो- 2-9-2022 .- श्री अजीत सिंह , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मंदसौर को दिनांक 20 से 25 फरवरी 2023 तक, छह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26 फरवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
जबलपुर, दिनांक 15 फरवरी 2023
अवकाश से लौटने पर श्री अजीत सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
क्र. A-420- दो- 2-13-2014 .- श्री सुशांत हुद्दार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नीमच दिनांक 8 से 10 फरवरी 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
अवकाश से लौटने पर श्री सुशांत हुद्दार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, नीमच को नीमच पुनः पदस्थापित किया जाता है .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजीत सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुशांत हुद्दार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. A- 662- दो- 2-47-2022 .- श्रीमती तृप्ती शर्मा , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , रीवा को दिनांक 20 फरवरी से 11 मार्च 2023 तक, बीस दिन का संतान पालन अवकाश ( Child Care Leave ) की स्वीकृत किया जाता है . साथ ही दिनांक 18 फरवरी से 12मार्च 2023 तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है.
क्र. A -422- दो-2-22-2019 .- श्री जितेन्द्र कुमार शर्मा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छिन्दवाड़ा को दिनांक 4 से 11 फरवरी 2023 तक, आठ दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 4 से 5 फरवरी 2023 तक, दो दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती तृप्ती शर्मा, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
2987
साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 5 मार्च 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
संतान पालन अवकाश ( Child Care Leave ) काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
अवकाश से लौटने पर श्री आलोक अवस्थी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नर्मदापुरम् को नर्मदापुरम् पुनः पदस्थापित किया जाता है .
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती तृप्ती शर्मा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आलोक अवस्थी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B - 1561-दो- 2-41-2021 .- श्री मनोज कुमार मण्डलोई, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , श्योपुर को दिनांक 20 से 25 मार्च 2023 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 एवं 19 मार्च 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26 मार्च 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री मनोज कुमार मण्डलोई , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री मनोज कुमार मण्डलोई, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B- 1567-दो- 3-420-80- भाग- बारह.- श्री आर. एस. शर्मा, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मण्डला को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश फा. 195 - इक्कीस- ब( एक ) -2018 , दिनांक 31 मार्च 2018, समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346- इक्कीस- ब ( एक ) -2018 , दिनांक 19 सितम्बर 2018 , समसंख्यक आदेश क्रमांक 3( ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12( 3 ) , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग , मंत्रालय , भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक- एफ 6-1-2018- नियम- चार, दिनांक 08 मार्च 2019 के अनुसार श्री शर्मा को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 31 जनवरी 2023 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
1.
अर्जित अवकाश
अर्द्धवेतन अवकाश 240 60
योग : 300 दिवस
2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-
क्र. B- 1563-दो-2-21-2023 .- श्रीमती एस. विनिता , संकाय सदस्य (Jr. - II) मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 27 से 29 मार्च 2023 तक, तीन दिन का संतान पालन अवकाश ( Child Care Leave ) स्वीकृत किया जाता है . साथ ही दिनांक 26 से 30 मार्च 2023 तक मुख्यालय से बाहर रहने की अनुमति प्रदान की जाती है .
(i ) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 240 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती एस. विनिता, संकाय सदस्य (Jr. - II ) मध्यप्रदेश राज्य न्यायिक अकादमी , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय+ महंगाई भत्ता
अर्द्धवेतनिक अवकाश
संतान पालन अवकाश ( Child Care Leave ) काल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
के एवज में नगद = X 60
भुगतान.
30
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती एस. विनिता , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं, तो संकाय सदस्य ( Jr. - II ) के पद पर कार्यरत रहतीं .
क्र. B - 1565-दो-2-2-2021.- श्री आलोक अवस्थी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , नर्मदापुरम् को दिनांक 6 से 16 मार्च 2023 तक, ग्यारह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
क्र. D- 1093-दो-2-9-2022 . श्री अजीत सिंह , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को दिनांक 7 से 11 फरवरी 2023 तक, पाँच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 फरवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 7 अप्रैल 2023
2988
अवकाश से लौटने पर श्री अजीत सिंह , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अजीत सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 2 मार्च 2023
क्र. A - 668- दो- 2-35-2020.- श्री पी. सी. गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, हरदा को दिनांक 6 से 11 फरवरी 2023 तक छह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 11 फरवरी 2023 का एक दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश , उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.
क्र. A-670-दो- 2-55-2017.- सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को दिनांक 15 से 17 फरवरी 2023 तक तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 फरवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीना आशापुरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. A -672-दो- 2-31-2018 .- श्री मोहम्मद सैय्यदुल अबरार, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, झाबुआ को दिनांक 15 से 17 फरवरी 2023 तक तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 फरवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री मोहम्मद सैय्यदुल अबरार , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , झाबुआ को झाबुआ पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री मोहम्मद सैय्यदुल अबरार, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. A-674- दो- 2-53-2022 .- श्री अनीष कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रायसेन को दिनांक 14 से 17 फरवरी 2023 तक चार दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 18 से 20 फरवरी 2023 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री अनीष कुमार मिश्रा , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रायसेन को रायसेन पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनीष कुमार मिश्रा , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. A- 676- दो- 2-36-2018 .- श्रीमती अनुराधा शुक्ला, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रतलाम को दिनांक 31 जनवरी से 2 फरवरी 2023 तक तीन दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में दिनांक 3 फरवरी 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती अनुराधा शुक्ला , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रतलाम को रतलाम पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था .
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती अनुराधा शुक्ला, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. B - 1581- दो-2-56-2021. श्रीमती सविता सिंह , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , देवास को दिनांक 15 से 17 फरवरी 2023 तक तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 फरवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
2989
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 7 अप्रैल 2023
भाग 1 ]
अवकाश से लौटने पर श्रीमती सविता सिंह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , देवास को देवास पुनः पदस्थापित किया जाता है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री दीपक गुप्ता उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र. D- 1108- दो- 2-3-2018.- श्री राजवर्धन गुप्ता , प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सतना को दिनांक 13 से 17 फरवरी 2023 तक पाँच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 फरवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सविता सिंह उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
अवकाश से लौटने पर श्री राजवर्धन गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
क्र. B- 1583-दो- 2-53-2022 .- श्रीअनीष कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है:-
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
(1)
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजवर्धन गुप्ता उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
दिनांक 4 से 8 फरवरी 2023 तक पाँच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 4 से 5 फरवरी 2023 तक दो दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश , उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.
(2)
क्र. D- 1110-दो- 2-11-2015.- श्री प्रभात कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, देवास को दिनांक 10 से 14 फरवरी 2023 तक पाँच दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 14 फरवरी 2023 का एक दिन का स्वीकृत अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं किये जाने के कारण निरस्त किया जाता है.
दिनांक 15 से 17 फरवरी 2023 तक तीन दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के पूर्व के अनुक्रम में दिनांक 14 फरवरी 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , खण्डपीठ, इन्दौर अवकाश से लौटने पर श्री अनीष कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रायसेन को रायसेन पुनः पदस्थापित किया जाता है .
इन्दौर , दिनांक 21 मार्च 2023
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनीष कुमार मिश्रा उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. अवकाश -471.- श्री अखिल कुमार वर्मा , डिप्टी कन्ट्रोलर, अकाउंट्स, मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय , खण्डपीठ इंदौर को दिनांक 16 से 17 मार्च 2022 तक दो दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् दिनांक 18 से 19 मार्च 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
क्र. D - 1106- दो - 2-55-2022.- श्री दीपक गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को दिनांक 13 से 15 फरवरी 2023 तक तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 12 फरवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री दीपक गुप्ता, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, शिवपुरी को शिवपुरी पुनः पदस्थापित किया जाता है .
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अखिल कुमार वर्मा यदि उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी कन्ट्रोलर , अकाउंट्स के पद पर कार्यरत् रहते.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, अजय प्रकाश मिश्र , प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.