इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.
मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 122 ]
भोपाल, बुधवार, दिनांक 19 अप्रैल 2023- चैत्र 29, शक 1945
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2023
क्र. -99 -इक्कीस अ ( प्रा. ).-मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 18 अप्रैल 2023 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है, एतद्वारा सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , राजेश यादव , अतिरिक्त सचिव.
243 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 19 अप्रैल 2023
244
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १५ सन् २०२३
मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति ( पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना ) संशोधन अधिनियम, २०२३
[ दिनांक १८ अप्रैल , २०२३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक १ ९ अप्रैल , २०२३ को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]
मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति ( पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना ) अधिनियम १ ९ ८४ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.
भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :-
संक्षिप्त नाम.
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति ( पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना ) संशोधन अधिनियम, २०२३ है.
२. मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति ( पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना ) अधिनियम, धारा ३ का संशोधन.
१९ ८४ ( क्रमांक १५ सन् १ ९ ८४ ) ( जो इसमें इसके पश्चात् मूल अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट है ) की धारा ३ में, -
(एक) उपधारा ( १ ) में, अंक और शब्द " ३१ दिसम्बर, २०१४ " के स्थान पर, अंक और शब्द " ३१ दिसम्बर, २०२० " स्थापित किए जाएं;
(दो) उपधारा ( २ ) में, अंक और शब्द " ३१ दिसम्बर, २०१४ " जहां कहीं भी वे आए हों, के स्थान पर, अंक और शब्द " ३१ दिसम्बर , २०२० ' स्थापित किए जाएं .
धारा ४ का संशोधन.
३. मूल अधिनियम की धारा ४ में, उपधारा ( २ ) में, अंक और शब्द " ३१ दिसम्बर, २०१४ " के स्थान पर , अंक और शब्द " ३१ दिसम्बर , २०२० " स्थापित किए जाएं.
भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2023
क्र. 35-99 - इक्कीस- अ( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, मध्यप्रदेश नगरीय क्षेत्रों के भूमिहीन व्यक्ति ( पट्टाधृति अधिकारों का प्रदान किया जाना ) संशोधन अधिनियम, 2023 ( क्रमांक 15 सन् 2023 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
राजेश यादव , अतिरिक्त सचिव.
244 ( 1 )
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 19 अप्रैल 2023
MADHYA PRADESH ACT
No. 15 OF 2023
THE MADHYA PRADESH NAGARIYA KSHETRON KE BHOOMIHIN VYAKTI (PATTADHRITI ADHIKARON KA PRADAN KIYA JANA ) SANSHODHAN ADHINIYAM , 2023
[Received the assent of the Governor on the 18th April , 2023 ; assent first published in the " Madhya Pradesh Gazette (Extra- ordinary ) " , dated the 19th April , 2023. ]
An Act further to amend the Madhya Pradesh Nagariya Kshetron Ke Bhoomihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana ) Adhiniyam , 1984.
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the seventy- fourth year of the Republic of India as follows :-
Short title .
1. This Act may be called the Madhya Pradesh Nagariya Kshetron Ke Bhoomihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana ) Sanshodhan Adhiniyam, 2023 .
Amendment of Section 3 .
2. In Section 3 of the Madhya Pradesh Nagariya Kshetron Ke Bhoomihin Vyakti (Pattadhriti Adhikaron Ka Pradan Kiya Jana ) Adhiniyam, 1984 (No. 15 of 1984 ) (hereinafter referred to as the principal Act ) ,-
(i) in sub- section ( 1 ) , for the figures and words " 31 " day of December, 2014 " , the figures and words " 31 " day of December , 2020 " shall be substituted;
(ii) in sub - section (2) , for the figures and words " 31 " December , 2014 " wherever they occur, the figures and words " 31 " December , 2020 " shall be substituted .
Amendment of Section 4.
3. In Section 4 of the principal Act , in sub- section ( 2 ) , for the figures and words "31 " December , 2014 " , the figures and words " 31 " December , 2020 " shall be substituted.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023.