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मध्यप्रदेश शास
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 127]
भोपाल , शुक्रवार, दिनांक 21 अप्रैल 2023- वैशाख 1 , शक 1945
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल 2023
क्र. एफ ए 3-93-2017-1- पांच ( 07 ) .-मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ( क्रमांक 19 सन् 2017 ) की धारा 128 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राज्य सरकार, परिषद् की सिफारिशों पर, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-93-2017- 1 -पांच ( 162 ) दिनांक 29 दिसंबर, 2017 , में निम्नलिखित और संशोधन करती है , अर्थात्:-
उक्त अधिसूचना के छठे परंतुक के पश्चात् निम्नलिखित परंतुक अंतःस्थापित किया जाएगा , अर्थात् :-
" परंतु यह भी कि रजिस्ट्रीकृत व्यक्तियों, जो जुलाई , 2017 से मार्च, 2019 तक की तिमाही के लिए या 2019-20 से 2021-2022 तक वित्तीय वर्ष के लिए नियत तारीख तक प्ररूप जीएसटीआर -4 में विवरणी प्रस्तुत करने में असफल हो गए हैं किन्तु जिन्होंने उक्त विवरणी 1 अप्रैल, 2023 से 30 जून, 2023 तक की अवधि के मध्य प्रस्तुत कर दी है, के लिए उक्त अधिनियम की धारा 47 के अधीन देय विलंब फीस की रकम अधित्यजित हो जाएगी , जो 250 रुपये के आधिक्य में है और पूरी तरह अधित्यजित हो जाएगी जहां उक्त विवरणी में देय राज्य कर की कुल रकम शून्य है. ".
2. यह संशोधन दिनांक 31 मार्च, 2023 से प्रवृत्त हुए माने जाएंगे .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
भोपाल , दिनांक 21 अप्रैल 2023
क्र. एफ ए 3-93-2017-1- पांच. भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक एफ ए 3-93-2017-1- पांच ( 07 ) दिनांक 21 अप्रैल 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
253 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 21 अप्रैल 2023
254
Bhopal , the 21 April 2023
No. F A 3-93-2017-1 - V ( 07 ) . In exercise of the powers conferred by section 128 of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017) , the State Government, on the recommendations of the Council , hereby makes the following further amendments in this department's notification No. F -A 3-93-2017-1 -V ( 162) dated the 29thDecember , 2017 , namely :-
In the said notification , after the sixth proviso , the following proviso shall be inserted , namely :-
"Provided also that the amount of late fee payable under Section 47 of the said Act shall stand waived which is in excess of two hundred and fifty rupees and shall stand fully waived where the total amount of state tax payable in the said return is nil , for the registered persons who fail to furnish the return in FORM GSTR- 4 for the quarters from July, 2017 to March 2019 or for the Financial years from 2019-20 to 2021-22 by the due date but furnish the said return between the period from the 1 day of April , 2023 to the 30th day of June , 2023." .
2. They shall be deemed to have come into effect from the 31 March , 2023 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , R. P. SHRIVASTAVA, Dy . Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023.