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मध्यप्रदेश
सत्यमेव जयते
शासन
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 21 अप्रैल 2023- वैशाख 1 , शक 1945
क्रमांक 132]
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 21 अप्रैल 2023
क्र. CT- 8-0005-2023- Sec- 1- पांच (CT) ( 12) .- राज्य सरकार , मध्यप्रदेश माल और सेवा कर अधिनियम , 2017 ( 2017 का 19 ) ( जिसे इस अधिसूचना में इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है ) की धारा 168 क के सहपठित एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 ( 2017 का 13 ) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और इस विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्र. एफ- ए-3-31-2020-1- पांच ( 67 ) , दिनांक 5 दिसम्बर, 2020 तथा अधिसूचना क्र. एफ-ए- 3-07-2021-1- पांच (26 ) , दिनांक 10 जून , 2021 तथा अधिसूचना क्र. CT- 3-0002-2022-Sec-1- पांच (CT) (44 ) , दिनांक 20 जुलाई, 2022 के आंशिक संशोधन में, परिषद् की सिफारिशों पर, नीचे विनिर्दिष्ट अवधि से संबंधित, उक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (9 ) के अधीन, संदत्त न किए गए या कम संदत्त किए गए कर या गलत प्राप्त या उपयोग किए गए इनपुट कर प्रत्यय की वसूली के लिए, आदेश जारी करने की, धारा 73 की उपधारा ( 10 ) के अधीन विनिर्दिष्ट समय - सीमा का विस्तार करती है, अर्थात्: -
(i) वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए, 31 दिसम्बर, 2023 तक;
(ii) वित्तीय वर्ष 2018-19 के लिए, 31 मार्च, 2024 तक;
(iii) वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए, 30 जून, 2024 तक.
2. यह अधिसूचना दिनांक 31 मार्च , 2023 से प्रवृत्त हुई मानी जाएगी .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव , उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल 2023
क्र. CT -8-0005-2023- Sec-1- पांच (CT) - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्रमांक CT- 8-0005-2023- Sec-1-पांच (CT) ( 12 ) , दिनांक 21 अप्रैल 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2023
Bhopal , the 21 " April 2023
No.CT-8-0005-2023- Sec - 1 - V ( CT) ( 12 ) . In exercise of the powers conferredby Section 168A of the Madhya Pradesh Goods and Services Tax Act, 2017 ( 19 of 2017 ) ( hereinafter referred to as the said Act ) read with Section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act , 2017 ( 13 of 2017) , and in partial modification in this department ; s Notification No. F- A3-31-2020-1 - V ( 67 ) , Dated 5th December , 2020 and No. FA 3-07-2021-1 - V ( 26) , Dated 10th June, 2021 and Notification No. CT - 3-0002-2022 - sec - 1 - VCT) ( 44) , Date 20th July , 2022, the State Government , onthe recommendations of the Council , hereby , extends the time limit specified under sub - section ( 10) of Section 73 for issuance of order under sub - section (9 ) of Section 73 of the said Act , for recovery of tax not paid or short paid or of input tax credit wrongly availed or utilised , relating to the period as specified below, namely :-
(i) for the financial year 2017-18 , up to the 31st day of December , 2023 ;
(ii) for the financial year 2018-19 , up to the 31 day of March , 2024;
(iii) for the financial year 2019-20, up to the 30 day of June , 2024 .
2. This notification shall be deemed to have come into effect from the 31st March, 2023 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
R. P. SHRIVASTAVA , Dy . Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023 .