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मध्यप्रदे श शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 133 ]
भोपाल , शुक्रवार , दिनांक 21 अप्रैल 2023- वैशाख 1 , शक 1945
वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल 2023
क्र. CT - 4-0004-2022- Sec - 1- पाँच ( CT) ( 13 ) .- यतः, राज्य सरकार का विचार है कि मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित संशोधन राजपत्र में बिना पूर्व प्रकाशन के तत्काल किया जाए;
अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, 2002 ( क्रमांक 20 सन् 2002 ) की धारा 71 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश वेट नियम, 2006 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-
संशोधन
उक्त नियमों में, नियम 56 में , सारणी में, अनुक्रमांक 18 ककक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात्, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएं, अर्थात् :-
(2)
(3)
(4)
(1)
सहायक वाणिज्यिक कर अधिकारी" " 18 कककक
64
शास्तियां
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. पी. श्रीवास्तव, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल 2023
क्र. CT - 4-0004-2022- Sec- 1- पाँच(CT) - भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस आशय की अधिसूचना क्र. CT-4-0004-2022- Sec-1-पाँच(CT) ( 13 ) , दिनांक 21 अप्रैल 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
आर. पी. श्रीवास्तव , उपसचिव. मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
265 266
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 21 अप्रैल 2023
Bhopal , the 21st April 2023
No.CT - 4-0004-2022- Sec - 1 - V (CT) ( 13 ) .-WHEREAS , the State Government considers that the following amendment in the Madhya Pradesh Vat Rules , 2006 should be made at once without previous publication in the official Gazette ;
NOW , THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 71 of the Madhya Pradesh Vat Act , 2002 (No. 20 of 2002), the State Government , hereby , makes the following further amendment in the Madhya Pradesh Vat Rules , 2006 , namely :-
AMENDMENT
In the said rules , in rule 56 , in the table , after serial number 18AAA and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be inserted , namely :-
(1)
(2)
(3)
(4)
64
" 18 AAAA
Penalties
Assistant Commercial Tax Officer . " .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , R. P. SHRIVASTAVA, Dy . Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023.