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मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 134]
भोपाल, सोमवार, दिनांक 24 अप्रैल 2023- वैशाख 4 , शक 1945
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2023
क्र. 6585-100- इक्कीस अ( प्रा. ) .-मध्यप्रदेश विधान सभा का निम्नलिखित अधिनियम जिस पर दिनांक 21 अप्रैल, 2023 को महामहिम राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हो चुकी है , एतद्वारा , सर्वसाधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव , अतिरिक्त सचिव .
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 अप्रैल 2023
मध्यप्रदेश अधिनियम
क्रमांक १६ सन् २०२३
ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण ( संशोधन ) अधिनियम , २०२३
[दिनांक २१ अप्रैल , २०२३ को राज्यपाल की अनुमति प्राप्त हुई; अनुमति " मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) " में दिनांक २४ अप्रैल, २०२३ को प्रथमबार प्रकाशित की गई. ]
ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण अधिनियम , १ ९९६ को और संशोधित करने हेतु अधिनियम.
भारत गणराज्य के चौहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान- मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो : -
संक्षिप्त नाम.
१. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण ( संशोधन ) अधिनियम, २०२३ है.
धारा १२ का
संशोधन.
२. ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण अधिनियम , १ ९९ ६ ( क्रमांक २२ सन् १ ९९ ६ ) की धारा १२ में, शब्द " तो वह दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, और जहां अपराध जारी रहने वाला हो या आवर्ती हो वहां ऐसे और जुर्माने से, जो प्रथम दोषसिद्धि की तारीख से ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके दौरान अपराधी का ऐसे अपराध में लगे रहना साबित हो, एक सौ रुपये तक का हो सकेगा , दण्डनीय होगा. " के स्थान पर , शब्द " तो प्राधिकरण जुर्माना अधिरोपित करेगा, जो पांच हजार रुपये तक हो सकेगा , और जहां कृत्य जारी रहने वाला हो या आवर्ती हो, वहां ऐसे और जुर्माने से, जो प्रथम कृत्य की तारीख से प्रत्येक दिन के लिए एक सौ रुपये तक का हो सकेगा " स्थापित किये जाएं.
भोपाल, दिनांक 24 अप्रैल 2023
क्र. 6585-100- इक्कीस-अ ( प्रा. ) .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, ग्वालियर व्यापार मेला प्राधिकरण ( संशोधन ) अधिनियम, 2023 ( क्रमांक 16 सन् 2023 ) का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, राजेश यादव , अतिरिक्त सचिव.
MADHYA PRADESH ACT
No. 16 OF 2023
THE GWALIOR VYAPAR MELA PRADHIKARAN ( SANSHODHAN) ADHINIYAM , 2023
[Received the assent of the Governor on the 21st Apri , 2023 ; assent first published in the "Madhya Pradesh Gazette (Extra-ordinary ) " , dated the 24th April , 2023. ]
An Act further to amend the Gwalior Vyapar Mela Pradhikaran Adhiniyam , 1996
Be it enacted by the Madhya Pradesh Legislature in the Seventy- fourth year of the Republic of India as follows :-
Short title .
2023. 1. This Act may be called the Gwalior Vyapar Mela Pradhikaran (Sanshodhan) Adhiniyam , 268 ( 1 )
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 24 अप्रैल 2023
Amendment of Section 12 .
2. In Section 12 of the Gwalior Vyapar Mela Pradhikaran Adhiniyam , 1996 (No. 22 of 1996) , for the words " shall be punishable on conviction with a fine which may extend to five thousand rupees and where the offence is continuing or recurring one with a further fine which may extend to rupees one hundred for every day after the date of first conviction during which the offender is proved to have persisted in such offence " , the words "the Authority shall impose a fine which may extend to five thousand rupees , and where the act is continuing or recurring one , with a further fine may extend to one hundred rupees for each day from the date of the first act " shall be substituted .
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023.