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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 17, Part Part 1, 28 April 2023

Published 28 April 2023

Type
Ordinary
Gazette no.
17
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2023-04-28.17.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

वध्यप्रदेश शास

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 17]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 28 अप्रैल 2023- वैशाख 8 , शक 1945

विषय-सूची

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2) सांख्यिकीय सूचनाएं,.

भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,

(3 ) संसद्में पुरःस्थापित विधेयक, भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग, भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद्के अधिनियम,

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 13 मार्च 2023

क्र. ई- 1-48-2023-5 - एक.- नीचे तालिका के खाना ( 2 ) में दर्शाये भाप्रसे. अधिकारियों को उनके नाम के समक्ष खाना ( 3 ) में दर्शाए गए पद पर अस्थायी रूप से , आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पदस्थ किया जाता है:-

तालिका

नवीन पदस्थापना

क्र. अधिकारी का नाम, बैच एवं वर्तमान पदस्थापना

खाना ( 3 ) में अंकित पद असंवर्गीय होने की दशा में संवर्गीय पद जिसके समकक्ष घोषित किया गया

(4)

(3)

(2)

(1)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छिंदवाड़ा.

1. श्री पार्थ जैसवाल ( 2015) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी , जिला पंचायत, सिवनी.

3561

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023 .

3562

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

(2)

(1)

2.

(4) (3)

उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन अपर कलेक्टर, जिला भोपाल

श्री हरेन्द्र नारायण ( 2016 ) , मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, छिंदवाड़ा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इकबाल सिंह बैंस, मुख्य सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 13 अप्रैल 2023

संशोधित आदेश

फा. क्र. 1508 - इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन , एतद्वारा , जारी किये गये समसंख्यक आदेश क्रमांक 1374- इक्कीस - ब( दो ) , दिनांक 28 मार्च 2023 में महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर / अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय इंदौर / ग्वालियर के लिये नियुक्त शासकीय अधिवक्ताओं के नाम में निम्नानुसार तालिका के कॉलम ( 5 ) अनुसार संशोधन करता है :-

पदनाम एवं कार्यालय

क्र. आदेश दि. 28-03-2023 में अंकितनाम

(2)

(1)

1.

पूर्व आदेश में अधिवक्ता का सरल क्र.

वास्तविक नाम (जोचाहा गयाहै )

(4)

(5) (3)

22

Shri Aditya Narayan Gupta

Govt. Adv. in Jabalpur

Shri Aditya Gupta

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल 2023

फा. क्र. 1656 - इक्कीस- ब ( एक ) 2023.- विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम, 1994 ( 1994 का संख्यांक 59 ) द्वारा यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 का संख्यांक 39 की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) को खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से श्री आदित्य अधिकारी, वरिष्ठ अधिवक्ता श्री श्रेयश पंडित, अधिवक्ता, उच्च न्यायालय , जबलपुर एवं श्री शिव नारायण खरे, सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिये मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट करता है.

F. No. 1656XXI - B ( I) -2023 . In exercise of the powers conferred by clause ( c) of sub - section (2 ) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act, 1987 (No. 39 of 1987) as amended by Legal Services Authorities (Amendment ) Act , 1994 (No. 59 of 1994) , the State Government in consultation with the Chief Justice of Madhya Pradesh High Court , hereby nominate Shri Aditya Adhikari , Senior Advocate , Shri Shreyas Pandit , Advocate , Jabalpur & Shri Shiv Narayan Khare , Retd. District & Session Judge , Jabalpur as Member of the Madhya Pradesh State Legal Services Authority for a period of two years with effect from the date assume charge .

भोपाल , दिनांक 18 अप्रैल 2023

फा. क्र. 1665-2023 - इक्कीस ब ( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम, 1984 ( 1984 कासं . 66 ) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम -3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को एतद्वारा , उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार उक्त पद पर पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है : -

क्र.

न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना

(2)

(1)

01.

श्री देव नारायण मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा.

नवीन पदस्थापना

(3)

प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , बालाघाट श्री राकेश कुमार ( गुप्ता ) के स्थान पर.

भाग 1 ]

3563

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

(1)                        (2)
 02 .        श्री अक्षय कुमार द्विवेदी,
             प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भिण्ड.
 03.         श्री कपिल कुमार मेहता,
             द्वितीय जिला एव अतिरिक्त न्यायाधीश, नरसिंहपुर.
 04.         श्रीमती माया विश्वालाल ,
             विशेष न्यायाधीश अनुसूचित जाति / अनुसूचित
             जनजाति ( पी. ए. ) एक्ट, विदिशा.
 05 .        श्री विजय सिंह कवछा,
             प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश,
             सेंधवा, जिला बड़वानी.
 06.         श्री राजदीप सिंह ठाकुर,
             जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ,
             सौसर, जिला छिंदवाड़ा.

(3)

 प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , मण्डला
 श्री राजीव आप्टे के स्थान पर.
 प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , खण्डवा
 श्री देव नारायण ( शुक्ला) की सेवानिवृत्ति दिनांक 31 मार्च 2023
कोहोने पर.
 तृतीय अतिरिक्त प्रधान न्यााधीश, कुटुम्ब न्यायालय , इंदौर के
 नवीन न्यायालय में.
 द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय,
जबलपुर के नवीन न्यायालय में.
 प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल
 में श्री अरविंद रघुवंशी के स्थान पर.

उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

बी. के. द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

भोपाल, दिनांक 19/20 अप्रैल 2023

फा. क्र. 1603- इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन, दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 1973 ( क्रमांक 02 सन् 1974 ) की धारा 24 की उपधारा ( 8 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, श्री आशीष कुमार खरे, जिला लोक अभियोजन अधिकारी , इन्दौर को विशेष पुलिस स्थापना, लोकायुक्त संगठन इंदौर संभाग के विशेष न्यायालयों में लंबित प्रकरणों में शासन की ओर से पैरवी करने हेतु उनकी पदस्थापना तक विशेष लोक अभियोजक नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विकास भटेले , अतिरिक्त-सचिव.

गृह विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 12 अप्रैल 2023

क्र. एफ 1 (ए) 18-2004- ब- 2- दो. राज्य शासन, श्री अभय सिंह , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, देहात जोन जिला- भोपाल को दिनांक 17 से 20 अप्रैल 2023 तक, चार दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 14-16 अप्रैल 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है .

(2) श्री अभय सिंह , भापुसे के अवकाश अवधि में उनका चालू कार्य श्रीमती मोनिका शुक्ला, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, ग्रामीण रेंज, भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3 ) अवकाश से लौटने पर श्री अभय सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, देहात जोन जिला- भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4 ) श्री अभय सिंह, भापुसे, द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री अभय सिंह, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अभय सिंह, भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अजय गुप्ता, अपर सचिव.

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भोपाल, दिनांक 4 अप्रैल 2023

क्र. ई. एफ 1212311-2021 - ब- 2 -दो. राज्य शासन , एतद्वारा, श्री विजय भागवानी , भापुसे , पुलिस उपायुक्त , ( सुरक्षा / आसूचना) नगरीय पुलिस , जिला भोपाल को दिनांक 14 मई से 12 जून 2023 तक, कुल तीस दिवस अर्जित अवकाश अवधि में निजी विदेश यात्रा (Ex- India Leave) ( Permission to visit Princeton . new Jeresy , USA is granted) निम्नलिखित शर्तों के साथ:-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा.

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे .

3. विदेश में कोई Assignment नहीं लेंगे.

(2 ) श्री विजय भागवानी , भापुसे, के अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री श्रुतकीर्ति सोमवंशी, भापुसे, पुलिस उपायुक्त, ( अपराध ) , नगरीय पुलिस, जिला भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश सेलौटने पर श्री विजय भागवानी, भापुसे,को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से पुलिस उपायुक्त, ( सुरक्षा / आसूचना ) , नगरीय पुलिस, जिला भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री विजय भागवानी, भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्री विजय भागवानी , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री विजय भागवानी, भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते. भोपाल, दिनांक 5 अप्रैल 2023

संशोधित आदेश

क्र. एफ 1 ( ए) 121-2016-ब-2- दो.- राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 3 मार्च 2023 को संशोधित करते हुए श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी, भापुसे, तत्का. पुलिस उप महानिरीक्षक / सेनानी, प्रथम वाहिनी विसबल , इन्दौर वर्तमान में पुलिस उप महानिरीक्षक, विसबल, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2021 ( पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2022-25 में केरीफार्वर्ड करते हुए ) दिनांक 13 से 20 मार्च 2023 तक, आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं 11-12 मार्च 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवकाश अवधि में भारत भ्रमण अंतर्गत वाया पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक आईसलैण्ड की यात्रा हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्योंके साथ अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है : -

[ भाग 1

1. श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी स्वयं

पत्नी 2. श्रीमती संगीता त्रिपाठी

3. श्री मिहिर प्रकाश पुत्र

4. श्री आदित्य प्रकाश पुत्र

(2) श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी , भापुसे, की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री चन्द्रशेखर कौशिक , रापुसे , उप सेनानी, प्रथम वाहिनी विसबल, इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जायेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक/ सेनानी, प्रथम वाहिनी, विसबल , इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका-2 में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री ओम प्रकाश त्रिपाठी , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते. भोपाल, दिनांक 10 अप्रैल 2023 संशोधित आदेश

क्र. एफ 1 ( ए) 93-2002- ब-2-दो.- राज्य शासन विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 5 जनवरी 2023 को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर श्रीमती दीपिका सूरी , भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, नर्मदापुरम वर्तमान में पुलिस महानिरीक्षक ( प्रशासन) , पु. मु. , भोपाल का दिनांक 9 जनवरी से 22 मार्च 2023 तक, बहत्तर दिवस संतान पालन अवकाश एवं 18-19 मार्च 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृत किया जाता है .

(2) साथ ही श्रीमती सूरी , भापुसे को दिनांक 15 से 22 मार्च 2023 की अवधि में खण्डवर्ष 2018-21 के द्वितीय विस्तार वर्ष 2021 ( पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2022-25 में केरीफावर्ड करते हुए ) गृह नगर यात्रा अंतर्गत नई दिल्ली की यात्रा की परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ कार्योत्तर अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान करता है :-

1.

स्वयं श्रीमती दीपिका सूरी

कु. आमिया 2.

पुत्री

पुत्री 3. कु. आलिया

श्री अमय

4.

पुत्र

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती दीपिका सूरी , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस महानिरीक्षक, प्रशासन, पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

(3 ) अवकाशकाल में श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) अवकाशकाल में श्रीमती दीपिका सूरी, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पर पर बनीं रहतीं.

(5 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती दीपिका सूरी , भापुसे, उक्त अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं रहतीं.

भोपाल, दिनांक 11 अप्रैल 2023

क्र. एफ 1 (ए) 72-2017- ब-2- दो.- राज्य शासन, श्रीमती निवेदिता गुप्ता, भापुसे, पुलिस अधीक्षक, रेल, इन्दौर को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2021 ( पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2022-25 में केरीफार्वर्ड करते हुए ) दिनांक 10 से 25 मार्च 2023 तक, सोलह दिवस अर्जित अवकाश अवधि में गृह नगर जालौन ( उत्तरप्रदेश ) की यात्रा हेतु परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ अनुमति प्रदान करता है :-

क्र. एफ 1 ( ए) 128-1990 - ब- 2- दो. राज्य शासन, एतद्वारा , श्री शैलेष सिंह, भापुसे , विशेष पुलिस महानिदेशक, पुलिस सुधार, पुलिस मुख्यालय, भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्डवर्ष 2022- 25 के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 13 से 17 मार्च 2023 तक, कुल पाँच दिवस आकस्मिक अवकाश एवं दिनांक 11-12 व 18-19 मार्च 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में परिवार सहित गृह नगर गोरखपुर ( उत्तरप्रदेश ) की परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है :-

स्वयं

1. श्रीमती निवेदिता गुप्ता

1. श्री शैलेष सिंह स्वयं

पति

2. श्री आशीष सक्सेना

पत्नी

2.

श्रीमती सुनीता सिंह

पुत्री

3. कु. वैदेही

पुत्री

4. कु. गौरी

(2) अवकाश से लौटने पर श्री शैलेष सिंह, भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न विशेष पुलिस महानिदेशक, पुलिस सुधार, पुलिस मुख्यालय , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(2 ) श्रीमती निवेदिता गुप्ता, भापुसे , की अवकाश अवधि में उनका प्रभार श्री राकेश खाखा, रापुसे, अति. पुलिस अधीक्षक, रेल इन्दौर द्वारा अपने कार्य के साथ- साथ संपादित किया जायेगा.

(3) अवकाशकाल में श्री शैलेष सिंह, भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती निवेदिता गुप्ता , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस अधीक्षक, रेल इन्दौर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलेष सिंह, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

(4 ) श्रीमती निवेदिता गुप्ता, भापुसे, के कार्यभार ग्रहण करने पर उक्त कंडिका ( 2 ) में अतिरिक्त कार्यभार संपादित करने हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव अतिरिक्त कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5) अवकाशकाल में श्रीमती निवेदिता गुप्ता , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

क्र. एफ 1 (ए) 128-1990- ब- 2 - दो. राज्य शासन , श्री शैलेष सिंह, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, पुलिस सुधार, पुलिस मुख्यालय , भोपाल का दिनांक 6 से 24 फरवरी 2023 तक, अठारह दिवस की लघुकृत/परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती निवेदिता गुप्ता, भापुसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनीं हतीं.

(2 ) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से छत्तीस दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है .

भोपाल, दिनांक 19 अप्रैल 2023

(3 ) अवकाशकाल में श्री शैलेष सिंह , भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री शैलेष सिंह, भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते.

क्र. एफ 1 ( ए) 90-2008- ब- 2- दो. राज्य शासन श्रीमती रूचि वर्धन मिश्र, भापुसे, पुलिस उप महानिरीक्षक, (प्रशासन ) , पु. मु. भोपाल कादिनांक 04 अप्रैल से 01 मई 2023 तक, अट्ठाईस दिवस संतान पालन अवकाश एवं 01-03 अप्रैल 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ स्वीकृति प्रदान करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अन्नू भलावी , अवर सचिव.

(2) अवकाश से लौटने पर श्रीमती रूचिवर्धन मिश्र , भापुसे, को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न पुलिस उप महानिरीक्षक (प्रशासन ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है.

3566

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ भाग 1

श्रम विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 19 अप्रैल 2023

क्र. 1071 - पंजी . क्र. 1263956-2023-1-4 .- मध्यप्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण निधि अधिनियम , 1982 ( क्रमांक 13 सन् 1983 ) की धारा 19 की उपधारा ( 2 ) के खण्ड ( क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , सचिव, मध्यप्रदेश स्लेट पेंसिल कर्मकार कल्याण मण्डल, मंदसौर तथा कार्यालय सहायक श्रम आयुक्त, मंदसौर में पदस्थ सहायक श्रम अधिकारी से अनिम्न पदश्रेणी के अधिकारी को अधिनियम की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) के अंतर्गत दण्डनीय अपराध के प्रशमन और प्रशमन की राशि अवधारित करने के लिए प्राधिकृत करती है.

तद्नुसार प्राधिकृत अधिकारी प्रशमन के लिए निम्नलिखित कॉलम ( 2 ) में दर्शित शास्तियों के लिए कॉलम (3 ) में दर्शित सीमा अनुसार प्रशमन राशि अवधारित कर सकेगा :-

शास्ति

(2)

प्रशमन की राशि (3)

क्र. (1)

1

रुपए 1000/-

जहां तीन मास तक के कारावास तथा पांच सौ रुपए तक के जुर्माने का उपबंध है.

2

रुपए 2000/-

जहां छह मास तक के कारावास तथा एक हजार रुपए तक के जुर्माने का उपबंध है.

No. 1071 -Reg . No. 1263956-2023-1-4 .- In exercise of the powers conferred by clause ( a) of sub- Section (2) of section 19 of the Madhya Pradesh Slate Pencil Karmakar Kalyan Nidhi Adhiniyam , 1982 ( No. 13 of 1983) the State Government , hereby , authorize Secretary , Madhya Pradesh Slate Pencil Karmakar Kalyan , Mandsaur and the officer not below the rank of Assistant Labour Officer, Posted inthe office of the Assistant Labour Commissioner , Mandsaur to compound and determine the amount of compounding the offence punishable under sub - section ( 1 ) of Section 19 of the Act.

Accordingly , the authorized officers may determine the compounding amount as per the limit shown in column (3) for the penalties shown in the following column (2) for compounding :-

Penalty (2)

Amount of Counpounding (3)

Sr. No. (1)

1

Rs. 1,000/-

Where there is a provision of imprisonment of up to three months and fine up to five hundred rupees .

2

Rs. 2,000/-

Where there is a provision of imprisonment of up to six months and fine up to one thousand rupees.

मध्यप्रदेश श्रम कल्याण निधि अधिनियम, 1982 ( क्रमांक 36 सन् 1983 ) की धारा 31 की उपधारा ( 3 ) के खण्ड ( क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश , श्रम कल्याण मंडल के कल्याण आयुक्त तथा सहायक कल्याण आयुक्त को उक्त अधिनियम की धारा 31 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) के अधीन कारित किसी अपराध के प्रशमन और ऐसे प्रशमन हेतु राशि के अवधारण के लिए प्राधिकृत करती है.

2. उपरोक्त प्राधिकृत अधिकारी प्रशमन के लिए कॉलम ( 2 ) में दर्शित शस्तियों के लिए कॉलम ( 3 ) में दर्शित सीमा के अनुसार प्रशमन राशि अवधारित कर सकेंगे .

3567

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

शास्ति (2) अनु.क्र. (1)

1

प्रशमन राशि (3)

दस हजार रुपए

जहां तीन मास तक के कारावास तथा पांच हजार रुपए तक के जुर्माने का उपबंध है.

2

बीस हजार रुपए

जहां छह मास तक के कारावास तथा दस हजार रुपए तक के जुर्माने का उपबंध है.

3

चालीस हजार रुपए

जहां एक वर्ष तक के कारावास तथा बीस हजार रुपए तक के जुर्माने का उपबंध है.

3. जहां आवेदक के विरूद्ध अभिदाय की कोई राशि शेष बची है, वहां उसके द्वारा अभिदाय की शेष राशि जमा किए जाने के पश्चात् ही प्रशमन हेतु आवेदन पर विचार किया जाएगा .

No ...... In exercise of the powers conferred by clause (a ) of sub - section (3 ) of Section 31 of the Madhya Pradesh Labour Welfare Fund Act , 1982 , (No. 36 of 1983 ) , the State Government hereby , authorize Welfare Commissioner and Assistant Welfare Commissioner of Madhya Pradesh Labour Welfare Board for compounding an offence committed under sub - Section (1 ) and (2) of Section 31 of the said Act and to determine the amount for such compounding .

2. The aforesaid authorized officers may determine the amount of compounding as per the limit shown in column (3) for the penalties shown in the column (2).

Penalty (2) Sr. No. (1)

1

Amount of Compounding (3)

Rupees Ten thousand

Where there is a provision of imprisonment of upto three months and fine of upto five thousand rupees.

2

Rupees Twenty thousand

Where there is a provision of imprisonment upto six months and fine of upto ten thousand rupees .

3

Rupees Forty thousand

Where there is a provision of imprisonment upto one year and fine of upto twenty thousand rupees .

3.Where any amount of contribution is remaining balance against the applicant , the applicatoin for compounding shall be considered only after depositing the balance amount of contribution by him .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विरेन्द्र कुमार सिंह , उपसचिव.

संस्कृति विभाग

मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 5 अप्रैल 2023

क्र. एफ - 11-02-2020- तीस.-मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष को अधिनियम 1964 की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन राज्य शासन की अधिसूचना क्रमांक एफ 11-02-2020- तीस दिनांक 12 मार्च 2020 द्वारा निम्नलिखित अनुसूची में विनिर्दिष्ट प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक घोषित करने के आशय की सूचना जारी की गयी थी जिसका प्रकाशन मध्यप्रदेश राजपत्र में किया गया था.

3568

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

2. शासन की उक्त अधिसूचना के संबंध में निर्धारित समयावधि में कोई भी अपत्ति प्राप्त नहीं हुई है .

3. अतः, राज्य शासन, मध्यप्रदेश प्राचीन स्मारक, पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 ( क्रमांक 12 सन् 1964) की धारा 3 की उपधारा ( 3 ) में प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, एतद्वारा प्राचीन स्मारक को राज्य संरक्षित स्मारक के रूप में घोषित करता है

अनुसूची

राज्य

जिला तहसील

स्वामित्व

स्थानीय क्षेत्र का नाम

स्मारक का नाम

क्षेत्रफल (हे. में)

धार्मिक पूजा के अधीन है अथवा नहीं

राजस्व का क्षेत्र जो संरक्षण के अधीन है

(5)

(2)

(3)

(4)

(7) 0.004

(8) शासन

(6) 16

(9) हाँ (1) म. प्र.

चांद

छिन्दवाड़ा

गोदड़देव मंदिर

नीलकंठी कला

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

वंदना पाण्डेय , अवर सचिव.

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2023

क्र. 6382-1209 - इक्कीस-अ ( स्था.) 2023.- मध्यप्रदेश राजपत्र ( असाधारण ) , दिनांक 31 मार्च 2018 शासकीय सेवक ( अधिवार्षिकी आयु ) संशोधन अध्यादेश , 2018 के अंतर्गत विधि विभाग , भोपाल में पदस्थ निम्नलिखित शासकीय अधिकारियों की अधिवार्षिकी आयु 62 वर्ष पूर्ण होने पर उनके नाम के सम्मुख दर्शाये गए तालिका के कॉलम ( 05 ) में अंकित दिनांक के अपरान्ह से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

तालिका

क्र.

यूनिक

अधिकारी का नाम, पदनाम एवं यूनिक कोड

सेवानिवृत्ति दिनांक (5)

सा.भ.नि./डी. पी. एफ. क्र. (6)

शासकीय आवास (7) (2)

कोड (3)

स्थान एवं डी.

डी.ओ. कोड नं.

(4)

(1)

भोपाल

051010850

1

श्री राजेश यादव,

30जून 2024

0512101001

एस.जी.एस. -3333

ई-109/14 शिवाजी नगर, भोपाल.

अतिरिक्त सचिव, विधि विभाग , भोपाल

2

श्रीमती बीना

051010859

31 मार्च 2024

एस.जी.एस. -2251

भोपाल 0512101001

शासकीय आवास आवंटित नहीं है.

दीवान, अनुभाग अधिकारी , विधि विभाग, भोपाल

051010886

3

एस.जी.एस.

31 अक्टूबर 2024

भोपाल 0512101001

2791

एफ-83/57 तुलसीनगर, भोपाल.

श्रीमती यमुना पेटकर, अनुभाग अधिकारी, विधि विभाग , भोपाल.

भोपाल, दिनांक 21 अप्रैल 2023

पंजी क्र. 1777-2023 - इक्कीस - ब ( एक ) .- राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री कमलेश कुमार इटावदिया, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , आगर ( शाजापुर) को लोकायुक्त संगठन, भोपाल में विधि सलाहकार के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु, उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से , अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा , मध्यप्रदेश शासन , सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय को सौंपता है.

3569

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 20/21 अप्रैल 2023

फा. क्र. 1772-2023 - इक्कीस- ब ( एक ) .- राज्य शासन , उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री आशीष श्रीवास्तव ( सीनियर ) , प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , नरसिंहगढ़ , जिला राजगढ़ की सेवाएं, उपसचिव, मानव अधिकार आयोग , भोपाल के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, एतद्वारा , मध्यप्रदेश मानव अधिकार आयोग , भोपाल को सौंपता हैं.

फा. क्र. 1774-2023 - इक्कीस - ब ( एक) .- राज्य शासन, उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्री राजेश कुमार अग्रवाल ( जूनियर ) , चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , छतरपुर की सेवाएं, रजिस्ट्रार, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ( एन. जी. टी. ) , भोपाल के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से , आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा , नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ( एन. जी. टी. ) , प्रिंसिपल बेंच , नई दिल्ली को सौंपता हैं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बिनोद कुमार द्विवेदी , प्रमुख सचिव.

वन विभाग

मंत्रालय वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 17 अप्रैल 2023 क्रमांक / 763 / आर-1239710 / 2023 /10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16, सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह वनखण्ड 24°01'57.95 " से 24°01′51.89 " उत्तर अक्षांश तथा 81 °19′58. 56" से 81 °19′49.48 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

तहसील - ब्यौहारी वन परिक्षेत्र - पूर्व ब्यौहारी

जिला- शहडोल वनमण्डल उत्तर शहडोल

वनखण्ड की सीमाऐं

वनखण्ड की भूमि का विवरण

खसरा क्र.

अ. क्र.

ग्राम का नाम

भूमिका वर्तमान मद

क्षेत्रफल (हेक्टर)

वनखण्ड का नाम

2.70

1. कल्हारी

198 (एस)

खडहुली शासकीय (वन विभाग)

डोल

उत्तर- मुनारा क्रमांक 01 से 02 तक की कृत्रिम वन सीमा।

पूर्व- मुनारा क्रमांक 02 से 09 तक की कृत्रिम वन सीमा।

दक्षिण- मुनारा क्रमांक 09 से 11 तक की कृत्रिम वन सीमा।

पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 11 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

2.70

योग [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3570

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक F.No.6 - MPB020/ 2022 - BHO दिनांक 16 दिसम्बर, 2022 में अधिरोपित शर्त के अनुसार मध्यप्रदेश जल निगम मर्यादित परियोजना क्रियान्वयन ईकाई शहडोल की बाणसागर ग्रामीण समूह जल प्रदाय योजना में कुल प्रभावित रकबा 1.35 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में प्राप्त उपरोक्त वर्णित गैर वनभूमि 2.70 हेक्टेयर क्षतिपूर्ति वनीकरण के उददेश्य से मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जिला- शहडोल के प्रकरण क्रमांक 0020 /अ-20 (3) / 2021-22 दिनांक 23.02.2022 से हस्तांतरित अथवा नामांतरित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है ।

2. अन्य कारणो का विवरण:- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर तहसीलदार, ब्यौहारी के प्रमाण - पत्र अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है :-

(अ ) व्यक्तिगत अधिकार:- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।

(ब) सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार नहीं है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार, अपर सचिव.

भोपाल , दिनांक 17 अप्रैल 2023

क्र. - 763- आर - 1239710-2023 - दस -3 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. - 763- आर- 1239710-2023 - दस 3 , दिनांक 17 अप्रैल 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार, अपर सचिव.

भाग 1 ]

3571

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

Bhopal , the 17th Apri , 2023

No./: 763 /R- 1239710// 2023 / 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act , 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . This Forest Block lies between 22 °55'49.93 " to 22 ° 56'3.79 " North Latitude and 75 ° 1'1.64 " to 75 ° 1'22.47 " East Longitude.

SCHEDULE

District - Shahdol

Forest Division - North Shahdol

S.

Details of Land Included

Present head of land Tahsil - Beohari

Forest Range - East Beohari

Forest Block Bouderies

Khasra No.

Name of Village

No Name of the Forest Block.

Khadhuli

1. Kalhari Dol

Area (Hectare)

2.70

192(S)

Government ForestDepartment North Artificial forest boundary from pillar number 01 to pillar number 02 .

East- Artificial forest boundary from pillar number 02 to pillar number 09 .

South Artificial forest boundary from pillar number 09 to pillar number 11 .

West- Artificial forest boundary from pillar number 11 to pillar number 01 .

2.70

Total [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2023

3572

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest , Govt . of India's order No. F.No.6- MPB020/2022- BHO dated 16 December , 2022 and in lieu of 1.35 hectare of forest land affected in Bansagar multi village water supply scheme of Madhya Pradesh Jal Nigam Maryaditm PIU Shahdol , the above mentioned Non Forest land of 2.70 hectare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by order No. 0020/अ -20(3)/2021-22 dated 23.02.2022 of for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest .

2. Details of other Reasons . - Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per certificate of Tehsildar Beohari are as under .

1. Individual Rights : - No Individual Rights are on above land

2. Community Rights : - No Community Rights are on above land Therefore , the above land is declared as protected forest under section 29 ofIndian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK KUMAR, Addl . Secy .

3573

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2023

क्रमांक / 840 / आर-1257524 / 2023 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक 16 , सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा , इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार , जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें, के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड मैनई अक्षांश वनखण्ड 23 °38.52.98 " से 23 ° 39′18.30 ″ उत्तर अक्षांश तथा 79° 38′56.73 " से 79°7′53.89" पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला- सागर

वनमण्डल दक्षिण सागर (सामान्य)

वनखण्ड

विवरण अ. क्र.

तहसील - रहली

वन परिक्षेत्र ढाना

वनखण्ड की सीमाएँ

खसरा क्र.

की भूमि का भूमि का वर्तमान मद 1.

282 वनखण्ड का नाम मैनई

ग्राम का नाम मैनई शासकीय वनभूमि

योग क्षेत्रफल (हेक्टर)

25.00 उत्तर- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड सीमा चिन्ह क्रमांक-01 से 12 तक कृत्रिम वन सीमा ।

पूर्व प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड सीमा चिन्ह क्रमांक-12 से 15 तक कृत्रिम वन सीमा ।

दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड सीमा चिन्ह क्रमांक-15 से 26 तक कृत्रिम वन सीमा ।

पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के मुनारा क्र. 26 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

25.00 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3574

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार : -

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-13/2015 -FC दिनांक 27 जुलाई, 2016 एवं 8-13/2015- FC दिनांक 11 जुलाई, 2018 में अधिरोपित शर्त के अनुसार परियोजना प्रबंधक , बीना पी.एम.यू. जल संसाधन संभाग , सागर की स्वीकृत बीना संयुक्त सिंचाई एवं वृहद परियोजना में प्रभावित रकबा 618.50 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में दक्षिण सागर वनमण्डल के अन्तर्गत प्राप्त गैर वनभूमि कुल रकबा 68.60 हेक्टेयर में से उपरोक्त वर्णित भूमि 25.00 हेक्टेयर को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर , जिला- सागर के रा.प्र. क्रमांक / 988 / री . क्ले./14 दिनांक 12.02.2014 द्वारा हस्तांतरित एवं प्र.क्र. 0005 / अ-19 (3) / 2012-13 दिनांक 18. 11.2022 द्वारा पूर्व आदेश प्रतिस्थापित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है ।

2. अन्य कारणो का विवरण:- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर तहसीलदार, रहली के प्रमाण- पत्र अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है : -

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।

(ब) सामुदायिक अधिकार : - उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार नहीं है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम, 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार , अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2023

क्रमांक- 840- आर - 1257524-2023 - दस - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक- 840- आर - 1257524-2023 - दस -3 , दिनांक 25 अप्रैल 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अशोक कुमार , अपर सचिव.

3575

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

Bhopal , the 25th April 2023

No./ 840 /R- 1257524 // 2023 / 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . Proposed Protected Forest Block Mainai lies between 23 °38'52.98 " to 23 °39'18.30 " North Latitude and 79 °38'56.73 " to 79 ° 7'53.89 " East Longitude .

SCHEDULE

District - Sagar

Forest Division - South Sagar (Territorial)

Details of Land Included S.

No

Tahsil - Rehli

Forest Range - Dhana

Forest Block Bouderies

Khasra No.

Present head of land

Name of Village

Name of the Forest Block.

282

Government Land

Mainai

Mainai

1.

Area (Hectare)

25.00 North Proposed protected

forest block landmark no . 01 to 12 Artificial forest boundary.

East- Proposed protected forest block landmark no . 12 to 15 Artificial forest boundary.

South Proposed protected forest block landmark no . 15 to 26 Artificial forest boundary.

West -

25.00

Total

Proposed protected forest block landmark no . 26 to 01 Artificial forest boundary.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3576

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt . of India's order No. 8-13 /2015-FC dated 27 July, 2016 and order No. 8-13/2015 -FC dated 11 July, 2018 in lieu of 618.50 hectare affected in Bina Joint Irrigation and Expantion Project of Project Manager Bina PMU Water Resource Division Sagar (M.P. ) , the above mentioned Non Forest land of 25.00 hectare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government , Forest Department by Collector Sagar order No. 988 /री.क्ले./ 14 Sagar dated 12.02.2014 and revised by the order no . 0005 /A - 19 (3 )/2012-13 dated 18.11.2022 for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest .

2. Details of other Reasons . - Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per certificate of Tehsildar Rehli are as under .

1. Individual Rights : - No Individual Rights are on above land 2. Community Rights : - No Community Rights are on above land

Therefore, the above land is declared as protected forest under section 29 ofIndian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK KUMAR, Addl . Secy.

3577

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

भोपाल , दिनांक 25 अप्रैल 2023

क्रमांक/ 840 / आर-1257524 / 2023 / 10-3:: भारतीय वन अधिनियम 1927 (क्रमांक

16 , सन् 1927 ) , की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, एतद् द्वारा उक्त अधिनियम के अध्याय 4 के प्रावधान / उपबन्धों को नीचे की अनुसूची में उल्लेखित भूमि पर लागू होने की घोषणा, इस शर्त पर करता है कि इस भूमि पर व्यक्तियों या समुदायों के वर्तमान अधिकार, जहां तक कि वे राज्य शासन द्वारा समय - समय पर संशोधित / रूपभेदित किये जायें , के अतिरिक्त, किसी भी रीति में न्यूनीकृत या प्रभावित नहीं किये जायेंगे । यह प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड मुंडेरी अक्षांश वनखण्ड 23° 14.37.70 " से 23°15′37.74 " उत्तर अक्षांश तथा 79°6′21.91 " से 79 °6′56.38 " पूर्व देशांश के बीच स्थित है ।

अनुसूची

जिला- सागर

वनमण्डल दक्षिण सागर (सामान्य) तहसील - देवरी

वन परिक्षेत्र - देवरी

वनखण्ड की सीमाएँ

की भूमि का विवरण

वनखण्ड

अ. क्र.

खसरा क्र .

वनखण्ड का नाम

ग्राम का नाम

भूमिका वर्तमान मद

1. मुंडेरी मुंडेरी

क्षेत्रफल (हेक्टर)

87.7116 उत्तर- प्रस्तावित

54 (एस)

शासकीय भूमि

वनखण्ड सीमा चिन्ह संरक्षित क्रमांक-01 से 11 तक कृत्रिम वन सीमा ।

पूर्व प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड सीमा चिन्ह क्रमांक-11 से 44 तक कृत्रिम वन सीमा ।

दक्षिण- प्रस्तावित संरक्षित वनखण्ड सीमा चिन्ह क्रमांक-44 से 45 तक कृत्रिम वन सीमा ।

पश्चिम- संरक्षित वनखण्ड के

मुनारा क्र. 45 से 01 तक की कृत्रिम वन सीमा ।

87.7116

योग [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3578

(क) अधिसूचना प्रकाशन का आधार :-

1. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार के आदेश क्रमांक 8-04/2020-FC दिनांक 28 जुलाई, 2021 में अधिरोपित शर्त के अनुसार कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग क्रमांक-1 सागर की स्वीकृत बण्डा वृहद सिंचाई परियोजना में प्रभावित रकबा 530.85 हेक्टेयर वनभूमि के एवज में दक्षिण सागर वनमण्डल के अन्तर्गत प्राप्त गैर वनभूमि कुल रकबा 87.7116 हेक्टेयर गैर वनभूमि को क्षतिपूर्ति वनीकरण के उद्देश्य से मध्यप्रदेश शासन, वन विभाग के पक्ष में न्यायालय कलेक्टर, जिला- सागर के आदेश क्रमांक 988 / री. क्ले. / 14 सागर दिनांक 12.02.2014 आवंटित एवं प्रकरण क्रमांक 07 अ / 19 (3 ) वर्ष 2019-20 पारित आदेश दिनांक 29.05.2019 द्वारा नामांतरित तथा 0002/ अ / 19(3 ) वर्ष 2012-13 पृष्ठांकन क्रमांक / 9588 / रीडर / 2022 दिनांक 18.11.2022 द्वारा प्रतिस्थापित किये जाने के कारण संरक्षित वन घोषित किया जाना है ।

2. अन्य कारणो का विवरण:- निरंक

(ख) उपरोक्त भूमि पर तहसीलदार, देवरी के प्रमाण - पत्र अनुसार अभिलेखित अधिकारों का खसरावार विस्तृत विवरण निम्नानुसार है : -

(अ) व्यक्तिगत अधिकार :- उक्त भूमि पर व्यक्तिगत अधिकार नहीं है ।

(ब) सामुदायिक अधिकार :- उक्त भूमि पर सामुदायिक अधिकार नहीं है ।

अतः उक्त भूमि को भारतीय वन अधिनियम , 1927 की धारा 29 के अंतर्गत संरक्षित वन घोषित किया जाता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार , अपर सचिव.

भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2023

क्रमांक - 840- आर- 1257524-2023- दस-3 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक - 840 - आर - 1257524-2023 - दस 3 , दिनांक 25 अप्रैल 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अशोक कुमार , अपर सचिव.

3579

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

Bhopal , the 25th April 2023

No./ 840 /R- 1257524 // 2023 / 10-3 :: In exercise of the powers conferred by section 29 of the Indian Forest Act, 1927 (XVI of 1927) , the State Government is pleased to declare the provisions of chapter IV of the said Act applicable to the forest areas specified in the schedule below; subject to the condition that the existing rights of individuals or communities in such forests shall not be abridged or affected in any manner except in so far as they may be modified by the State Government from time to time . Proposed Protected Forest Block Munderi lies between 23 ° 14'38.70 " to 23 ° 15'37.74 " North Latitude and 79°6'21.91 " to 79 ° 6'56.38 " East Longitude .

SCHEDULE

District - Sagar

Forest Division - South Sagar (Territorial )

Details of Land Included S.

Tahsil - Deori

Forest Range - Deori

Forest Block Bouderies

Khasra No.

Present head of land

Name of Village

No Name of the Forest Block.

Government Land 54(S) Munderi Munderi

1.

Area (Hectare)

87.7116 North Proposed protected forest block landmark no . 01 to 11 Artificial forest boundary.

East- Proposed protected forest block landmark no . 11 to 44 Artificial forest boundary.

South Proposed protected forest block landmark no . 44 to 45 Artificial forest boundary.

Total 87.7116

West Proposed protected forest block landmark no . 45 to 01 Artificial forest boundary.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3580

(A) Reason for publication of Notification : -

1. In accordance with the condition laid down in the Ministry of Environment and Forest, Govt . of India's order No. 8-04/2020- FC dated 28 July, 2021 and in lieu of 530.85 hectare affected in Banda Irrigation Project of Project Water Resource Division Sagar (M.P. ), the above mentioned Non Forest land of 87.7116 hectare transferred or mutated in favour of Madhya Pradesh Government, Forest Department by Collector Sagar order No. 988 /री.क्ले. / 14 Sagar dated 12.02.2014 and replaced by the order no . 07A/ 19 (3 ) year 2019-20 copy no./4117/री.क्ले/2019 dated 29.05.2019 and revised by the order no . 0002 / A - 19 ( 3 )/2012-13 for the purpose of compensatory afforestation is to be declared as protected forest .

2. Details of other Reasons . - Nil

(B) The khasra wise details of recorded rights on the above land as per certificate of Tehsildar Deori are as under .

1. Individual Rights :- No Individual Rights are on above land

2. Community Rights : - No Community Rights are on above land

Therefore , the above land is declared as protected forest under section 29 ofIndian Forest Act 1927 .

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , ASHOK KUMAR, Addl . Secy .

3581

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2023

क्रमांक / एफ 15-11 / 2018 / 10-2:: मध्यप्रदेश वन ( मनोरंजन एवं वन्यप्राणी अनुभ

नियम -2015 के नियम 3 ( 1 ) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये राज्य सरव एतद् द्वारा निम्न अनुसूची में दर्शित क्षेत्र को मध्यप्रदेश राजपत्र में इस अधिसूच प्रकाशित होने के दिनांक से मनोरंजन क्षेत्र घोषित करता है: -

अनुसूची

सीमायें

कक्ष क्रमांक

परिक्षेत्र

स्थल क्र वन मण्डल

1

क्षेत्रफल (हेक्टेयर)

28.84

आरक्षित वन-14

पिपरीयापानी

बाग

धार

2

उत्तर - राजस्व ग्राम बाण्दा एवं घुमिया पूर्व-राजस्व ग्राम बोरकुई दक्षिण-कक्ष क्रमांक 16 झाबा पश्चिम- कक्ष क्रमांक 13 आर.एफ. 38.11

आरक्षित वन-19

धार

बाग पाडल्या उत्तर-कक्ष क्रमांक 22 रामपुरा पूर्व-कक्ष क्रमांक 18 पाडल्या दक्षिण-राजस्व ग्राम रिसावला पश्चिम -राजस्व ग्राम जामन्यापुरा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, मोहित बुन्दस , उपसचिव.

भोपाल , दिनांक 18 अप्रैल 2023

एफ- 15-11-2018 - दस -2 .- भारत के संविधान के अनुच्छेद 340 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 15-11-2018 - दस-2 , दिनांक 18 अप्रैल 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मोहित बुन्दस , उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3582

Bhopal , the 18th April 2023

No./F 15-11 / 2018 / 10-2 :: In exercise of the powers conferred by the rule 3 ( 1 ) of Madhya

Pradesh Forest ( Recreation and Wildlife Experience ) Rules , 2015. The State Government hereby declares the area mentioned in the following schedule as Recreational Area from the date of publication of this notification in the Madhya Pradesh Gazette : -

Schedule

Site

Boundaries S. No.

Forest Division

Compartme nt no.

Forest Range

Area (inHact)

1 .

28.84

RF - 14

Dhar Bagh Pipriyapani

North- Ravenue village Banda and Ghumiya East- Ravenue village Borkui South- Compartment number RF 16 Jhaba West- Compartment number RF 13 Pipriyapani

2. Dhar

RF - 19

38.11

Bagh Padliya

North - Compartment number RF 22 Rampura South-Ravenue village Risalwa East- Compartment number RF 18 Padliya West- Ravenue village Jamnyapura

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , MOHIT BUNDAS , Dy . Secy .

3583 भाग 1 ]

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

L

भोपाल , दिनांक 18 अप्रैल 2023

क्रमांक : एफ- 13-29 / 2011 / तेरह : यतः औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग ने अपने आदेश क्रमांक एफ -16-10/ 2018 / ए - ग्यारह दिनांक 7 सितम्बर, 2018 के माध्यम से मेसर्स व्ही.ई. कमर्शियल व्हीकल्स लिमिटेड की औद्योगिक क्षेत्र , बगरोदा, जिला भोपाल में प्रस्तावित व्यावसायिक वाहन निर्माण इकाई को विद्युत शुल्क से छूट को सम्मिलित करते हुए विभिन्न विशेष सुविधाएं इस शर्त के साथ प्रदान की है कि इकाई आदेश जारी होने की तारीख से तीन वर्ष में अपना वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करेगी ;

और यतः एम.पी. इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने अपने पत्र दिनांक 22 अप्रैल , 2022 के माध्यम से सूचित किया है कि इकाई से दिनांक 5 दिसम्बर, 2020 को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ हो गया है ;

अतएव , मध्यप्रदेश विद्युत शुल्क अधिनियम, 2012 (क्रमांक 17 सन् 2012) की धारा 5 के खण्ड (एक) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा , मेसर्स व्ही.ई. कमर्शिलय व्हीकल्स लिमिटेड, औद्योगिक क्षेत्र बगरोदा, जिला भोपाल के नवीन 33 के.व्ही. विद्युत संयोजन को वितरण अनुज्ञप्तिधारी द्वारा बेची या प्रदाय की गई विद्युत पर दिनांक 5 दिसम्बर , 2020 से शुरू होने वाली पाँच वर्ष की अवधि के लिए विद्युत शुल्क के संदाय से छूट प्रदान करती है ;

यह अधिसूचना दिनांक 5 दिसम्बर, 2020 से प्रवृत्त हुई समझी जाएगी तथा 5 वर्ष के लिए प्रवृत्त रहेगी ।

No. F - 13-29/ 2011/ XIII : Whereas , Industrial Policy & Investment Promotion Department vide its order No. F-16-10/ 2018 /A-XI , dated 7th September, 2018 has granted various special facilities including exemption from Electricity Duty to the proposed commercial vehicle production unit of M/ s V.E. Commercial Vehicles Ltd. in Industrial Area, Bagroda, District Bhopal with the condition that the unit shall start its commercial operation in three years from the date of issue of order;

And whereas , MP Industrial Development Corporation Limited vide its letter dated 22nd April , 2022 has intimated that commercial production from the unit has been started on 5th December , 2020 ;

Now, therefore , in exercise of the powers conferred by clause (1) of Section 5 of the Madhya Pradesh Vidhyut Shulk Adhiniyam , 2012 (No. 17 of 2012) , the State Government hereby exempts M/ s V.E. Commercial Vehicles Limited in Industrial Area , Bagroda, District Bhopal from payment of Electricity Duty on the electricity sold or supplied by the Distribution Licensee to the new 33 KV electricity connection for a period of five years starting from 5th December , 2020 .

This notification shall be deemed to have come into force with effect from 5th December, 2020 and shall remain in force for 5 years .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

नीरज अग्रवाल , विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी .

3584

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , राज्यपाल का सचिवालय, मध्यप्रदेश , भोपाल

राजभवन, भोपाल , दिनांक 19 अप्रैल 2023

क्र. एफ- 1-1-23 - रा.स. यू.ए. - 1-410 .- मध्यप्रदेश विश्वविद्यालय अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 22 सन् 1973 ) की धारा 13 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, कुलाधिपति, महाराजा छत्रसाल बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय, छतरपुर के द्वारा उक्त विश्वविद्यालय के नियमित कुलपति के पद पर नियुक्ति हेतु कम से कम तीन व्यक्तियों के नामों का पैनल अनुशंसित करने के लिए निम्नलिखित व्यक्तियों की समिति नियुक्त की गई है:-

समिति के कुलाधिपतिजी द्वारा

अध्यक्ष

नामांकित 1 प्रो . अविनाश तिवारी कुलपति, जीवाजी विश्वविद्यालय , ग्वालियर (म. प्र. ) .

समिति के राज्य सरकार 2 डॉ. एस. के. जैन,

सदस्य द्वारा नामांकित कुलपति,

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय,

भोपाल (म. प्र. ) .

3 डॉ. राजेश्वर सिंह चंदेल, समिति के अध्यक्ष,

सदस्य विश्वविद्यालय कुलपति,

डॉ. यशवंत सिंह परमार

अनुदान आयोग

औद्यानिकी एवं वानिकी

द्वारा नामांकित

विश्वविद्यालय, नौणी,

सोलन (हिमाचल प्रदेश ) .

2. कुलाधिपति जी के द्वारा प्रो . अविनाश तिवारी, कुलपति को उक्त समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है.

3. समिति इस अधिसूचना के प्रसारित होने की तिथि से छः सप्ताह की अवधि में पैनल प्रस्तुत करेगी .

4. समिति पैनल तैयार करने में कुलपति की नियुक्ति की प्रक्रिया के संबंध में इस कार्यालय के आदेश क्र. 272-2022 - रास- यू.ए.- 1 दिनांक 21 फरवरी 2022 के द्वारा जारी मार्गदर्शिका ( छायाप्रति संलग्न ) में वर्णित प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही सम्पन्न करेगी .

कुलाधिपति , महाराजा छत्रसाल बुंदेलखण्ड विश्वविद्यालय , छतरपुर के आदेशानुसार,

स्वरोचिष सोमवंशी, राज्यपाल के उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बड़वानी, मध्यप्रदेश

बड़वानी, दिनांक 6 अप्रैल 2023

पत्र क्र. 2415- व.लि.-1-2023 .- मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग , मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के परिपत्र क्र. एफ 19- 196-2003- एक-4, भोपाल, दिनांक 28 जून 2004 तथा परिपत्र क्र. 19-24-2019- एक-4, भोपाल, दिनांक 21 फरवरी 2019 के प्रावधान अनुसार बड़वानी जिले के शासकीय महाविद्यालयों के नाम परिवर्तन के संबंध में दिनांक 27 जनवरी 2023 को माननीय प्रभारी मंत्री जी की अध्यक्षता में आयोजित जिलास्तरीय बैठक में पारित प्रस्ताव अनुसार सर्वसम्मति से निम्नानुसार नाम परिवर्तन किया जाता है:-

 क्र.    महाविद्यालय का वर्तमान नाम               पारित प्रस्ताव अनुसार महाविद्यालय का संशोधित नाम
(1)                (2)                                                 (3)
 1   शासकीय महाविद्यालय, पाटी                     भगवान बिरसा मुण्डा शासकीय महाविद्यालय , पाटी
 2   शासकीय महाविद्यालय, अंजड़                   स्वामी अमूर्तानंद शासकीय महाविद्यालय, अंजड़
 3   शासकीय महाविद्यालय, राजपुर                   संत श्री सिंगाजी शासकीय महाविद्यालय , राजपुर
 4   शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय, सेंधवा       वीर बलिदानी खाज्या नायक, शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय , सेंधवा
 5   शासकीय महाविद्यालय , निवाली                  पद्मश्री स्व. कांता बहन त्यागी शासकीय महाविद्यालय , निवाली
 6   शासकीय महाविद्यालय, पानसेमल                  श्री अटल बिहारी वाजपेयी शासकीय महाविद्यालय, पानसेमल
 7   शासकीय महाविद्यालय, बलवाड़ी                  वीर बलिदानी टंट्या मामा शासकीय महाविद्यालय , बलवाड़ी.

राहूल हरिदास फटिंग, कलेक्टर.

कार्यालय, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट , जिला नर्मदापुरम

नर्मदापुरम, दिनांक 25 अप्रैल 2023

क्र. 5775- एस.सी. 2-158- अठारह-2023 .-मध्यप्रदेश शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल के ज्ञाप क्रमांक एफ 19-196-2003- एक-4 , भोपाल , दिनांक 28 जून 2004 द्वारा गठित समिति के निर्णय के अनुसरण में, उपरोक्त शासन की कण्डिका 5 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा , शासकीय कला वाणिज्य एवं विज्ञान स्नातक महाविद्यालय , सुखतवा का नाम " भगवान बिरसा मुण्डा शासकीय महाविद्यालय , सुखतवा " किये जाने का आदेश दिया जाता है.

नीरज कुमार सिंह, कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट.

3585

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 6 फरवरी 2023

प्र. क्र. 25 - अ - 82 - वर्ष 2022-23.- चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार इसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों को प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

नगर/ग्राम

तहसील

जिला

लगभग क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

(3)

पवई

(1) पन्ना

(2) पवई

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के अन्तर्गत प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5) कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग , पवई

0.000 कुल रकबा

(4)

निजी भूमि रकबा

0.906 एवं शासकीय

भूमि रकबा

0.906

पवई मध्यम सिंचाई परियोजना अंतर्गत माइनर एवं सब माईनर नहर निर्माण ( छूटी हुई भूमि) कार्य धारा -11 का प्रकाशन , ग्राम पवई तहसील एवं अनुभाग पवई.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यपालन यंत्री , जल संसाधन संभाग , पवई के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संजय कुमार मिश्र, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला सतना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

सतना, दिनांक 17 मार्च 2023

भू-अर्जन- प्र. क्र.-अ-82-22-23- पत्र क्र. 157- भू-अर्जन-23. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को निम्न भूमि के संबंध में धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय तक उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा और न ही करायेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग

(4)

(3)

2.8261

चोरहटा

(2) रामपुर बाघेलान

(1) सतना

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(6) रीवा शाखा नहर अंतर्गत काशा वितरिका के निर्माण हेतु .

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अ. मु. मैहर, जिला सतना (मध्यप्रदेश) .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3586

भू-अर्जन-प्र . क्र.-अ- 82-22-23 - पत्र क्र.-158- भू- अर्जन-23 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा : - :

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग

(4) (1)

0.5830 (2) अमरपाटन

सतना

(3) मौहरिया केसई

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत रीवा शाखा नहर की काशा वितरिका माइनर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अस्थाई मुख्यालय मैहर, जिला सतना ( मध्यप्रदेश) . (5)

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन- प्र. क्र.-अ-82-22-23 - पत्र क्र.- 159- भू-अर्जन-23. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग

(4) 3.2045 (2) अमरपाटन

(1) सतना

(3) मौहरिया जगन्नाथ

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अस्थाई मुख्यालय मैहर, जिला सतना ( मध्यप्रदेश ) .

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत रीवा शाखा नहर की काशा वितरिका एवं करौंदी दुबे माइनर नहर निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

3587

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

भू- अर्जन-प्र. क्र.-अ- 82-22-23 - पत्र क्र. 160- भू- अर्जन-23 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा (हे . में ) लगभग

अमरपाटन (2)

(4) 4.8397 (1) सतना

(3) मौहरिया देवार्थ

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अस्थाई मुख्यालय मैहर, जिला सतना ( मध्यप्रदेश) .

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत रीवा शाखा नहर की काशा वितरिका माइनर निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन- प्र. क्र.-अ- 82-22-23 - पत्र क्र.- 162- भू- अर्जन-23 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग

(2)

(4) 0.7805 अमरपाटन

(1) सतना

(3) मौहरिया लालन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अस्थाई मुख्यालय मैहर, जिला सतना ( मध्यप्रदेश ) .

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत रीवा शाखा नहर की काशा वितरिका निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3588

भू-अर्जन- प्र. क्र.-अ-82-22-23- पत्र क्र.- 163- भू-अर्जन-23 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग

(4)

3.0634

(3) खोधरा

(1) सतना

(2) मैहर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अस्थाई मुख्यालय मैहर, जिला सतना ( मध्यप्रदेश ).

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत रीवा शाखा नहर की नरौरा वितरिका एवं नरौरा माइनर नहर निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन- प्र. क्र.-अ-82-22-23 - पत्र क्र.- 164- भू-अर्जन-23. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग (4) 3.9689

(3) सिलौटी

(1) सतना

(2) मैहर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अस्थाई मुख्यालय मैहर, जिला सतना ( मध्यप्रदेश) .

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत रीवा शाखा नहर की नरौरा वितरिका नहर, सिलौटी माइनर एवं सिलौटी माइनर 2 निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भाग 1 ]

3589

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भू-अर्जन- प्र. क्र.-अ- 82-22-23 - पत्र क्र.-165 - भू- अर्जन-23 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने (6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग

(4)

13.9700

(3) काशा

(1) सतना

(2) मैहर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(6) रीवा शाखा नहर अंतर्गत काशा वितरिका के निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अ. मु. मैहर, जिला सतना ( मध्यप्रदेश) .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भू-अर्जन- प्र. क्र.- अ- 82-22-23 - पत्र क्र.- 170- भू- अर्जन-23 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग

(3) सिरमिली

(4) 1.8483 (1) सतना

(2) मैहर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(6) बरगी व्यवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की नरौरा वितरिका निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अस्थाई मुख्यालय मैहर, जिला सतना ( मध्यप्रदेश) .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

3590

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[भाग 1

भू-अर्जन- प्र. क्र.-अ-82-22-23 - पत्र क्र.- 161- भू- अर्जन-23. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला तहसील

ग्राम

अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग (1) सतना

(4) 23.405

(3) खरमसेड़ा

(2) अमरपाटन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(5)

(6) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अस्थाई मुख्यालय मैहर, जिला सतना ( मध्यप्रदेश ) .

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर (33+000) से ( 39 +325 ) तक नहर निर्माण हेतु.

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन- प्र . क्र.-अ- 82-22-23- पत्र क्र. 167- भू- अर्जन-23. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

जिला

ग्राम

तहसील

अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग (1) सतना

(4) 3.5024 (2) मैहर

(3) धनवाहीकला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अस्थाई मुख्यालय मैहर, जिला सतना ( मध्यप्रदेश ) .

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की मड़ई माइनर 2 एवं पटिया माइनर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

3591

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

भू-अर्जन- प्र. क्र.- अ- 82-22-23- पत्र क्र. 166- भू-अर्जन-23. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

ग्राम

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग

(6)

(5)

(4)

2.3435

(3) पटिया

(2) मैहर

(1) सतना

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की पटिया माइनर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अस्थाई मुख्यालय मैहर, जिला सतना ( मध्यप्रदेश ) .

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन- प्र. क्र.-अ- 82-22-23- पत्र क्र.-168- भू-अर्जन-23. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग

(6)

(5)

(1)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना

(4) 5.598

(2) मैहर

सतना

(3) दुवेही

अंतर्गत रीवा शाखा नहर (33+000) से ( 39+325 ) तक नहर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अस्थाई मुख्यालय मैहर, जिला सतना ( मध्यप्रदेश ) .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3592

भू-अर्जन- प्र . क्र.-अ- 82-22-23 - पत्र क्र.- 169- भू-अर्जन-23 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग

(4) (2) (3)

(1)

11.3048 मैहर सगमनिया

सतना

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना

अंतर्गत रीवा शाखा नहर की सगमनिया माइनर निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अस्थाई मुख्यालय मैहर, जिला सतना ( मध्यप्रदेश ) .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन- प्र . क्र.- अ- 82-22-23- पत्र क्र.- 171- भू-अर्जन-23 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग

(4) (1)

9.0977

(3) हिनौताकला

(2) मैहर

सतना

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

बरगी व्यपवर्तन परियोजना कार्यपालन यंत्री, नर्मदा

(6) अंतर्गत रीवा शाखा नहर की (5) विकास संभाग अमरपाटन,

सगमनिया माइनर 1 एवं अस्थाई मुख्यालय मैहर,

हिनौताकला माइनर निर्माण हेतु.

जिला सतना ( मध्यप्रदेश ) .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

3593

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

भू-अर्जन- प्र. क्र.- अ- 82-22-23 - पत्र क्र.- 172- भू-अर्जन-23 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग

(4)

4.5467 (2) मैहर

(1) सतना

(3) करौदी दुबे

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अस्थाई मुख्यालय मैहर,

जिला सतना ( मध्यप्रदेश ) .

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की काशा वितरिका एवं करौदीदुबे माइनर निर्माण हेतु.

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन-प्र . क्र.-अ- 82-22-23- पत्र क्र.- 173- भू-अर्जन-23. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा : -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग

(4) 5.2080 (2) मैहर

(3) डेल्हा

(1) सतना

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(6)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की बेल्दरा माइनर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अस्थाई मुख्यालय मैहर, जिला सतना ( मध्यप्रदेश ) .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3594

भू-अर्जन- प्र. क्र.-अ- 82-22-23- पत्र क्र.- 174- भू-अर्जन-23. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम, सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

जिला तहसील

अर्जनीय रकबा (हे . में ) लगभग

(4) (1)

0.627 (2) मैहर

सतना

(3) भेंड़ा

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अस्थाई मुख्यालय मैहर, जिला सतना ( मध्यप्रदेश) .

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की नरौरा वितरिका माइनर नहर निर्माण हेतु.

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू-अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन- प्र . क्र.- अ- 82-22-23 - पत्र क्र.- 175 - भू-अर्जन-23 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग

(4) 6.0650 (1) सतना

(2) मैहर

(3) हरदासपुर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की पटिया माइनर निर्माण हेतु.

(5) विकास संभाग अमरपाटन, अस्थाई मुख्यालय मैहर, जिला सतना ( मध्यप्रदेश ) .

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ- 82-22-23- पत्र क्र.- 176- भू-अर्जन-23. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग

(4)

(3)

(2)

(1)

3.8114

बेल्दरा

मैहर

सतना

सार्वजनिक प्रयोजन धारा 12 के लिए

का वर्णन प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना कार्यपालन यंत्री, नर्मदा

अंतर्गत रीवा शाखा नहर की

बेल्दरा माइनर निर्माण हेतु.

विकास संभाग अमरपाटन, अस्थाई मुख्यालय मैहर,

जिला सतना ( मध्यप्रदेश ).

(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन- प्र . क्र.- अ- 82-22-23- पत्र क्र.- 177- भू-अर्जन-23 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

अर्जनीय रकबा

ग्राम

तहसील

जिला

(हे. में) लगभग

(4)

(3)

(2)

(1)

5.8418 मैहर

सतना

जुरवा

सार्वजनिक प्रयोजन

का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना कार्यपालन यंत्री , नर्मदा

विकास संभाग अमरपाटन,

अंतर्गत रीवा शाखा नहर की नरौरा माइनर निर्माण हेतु.

अस्थाई मुख्यालय मैहर,

जिला सतना ( मध्यप्रदेश ) .

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

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[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2023

भू-अर्जन- प्र . क्र.-अ- 82-22-23 - पत्र क्र.-178- भू- अर्जन-23 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से. इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग

(4) (1)

4.6013 (2) मैहर

(3) करौदी

सतना

उपाध्याय

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की काशा वितरिका एवं करौदी उपाध्याय माइनर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अस्थाई मुख्यालय मैहर, जिला सतना ( मध्यप्रदेश) .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन- प्र . क्र.-अ- 82-22-23- पत्र क्र.-179- भू-अर्जन-23 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

जिला तहसील

भूमि का वर्णन ग्राम

अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग

(4) 5.3485 (1) सतना

(2) मैहर

(3) करौदी जहला

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की काशा वितरिका निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अस्थाई मुख्यालय मैहर, जिला सतना ( मध्यप्रदेश ) .

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

3597

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

भू-अर्जन- प्र. क्र.-अ-82-22-23- पत्र क्र.- 180- भू-अर्जन-23. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

7.4879

नादन

मैहर

सतना

शारदाप्रसाद

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की सोनौरा उप शाखा नहर क्र. 1 निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अस्थाई मुख्यालय मैहर, जिला सतना ( मध्यप्रदेश ) .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू- अर्जन- प्र. क्र.-अ-82-22-23 - पत्र क्र.- 181- भू-अर्जन-23 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा (हे. में) लगभग

(3)

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा

(4) 9.5782

(2) मैहर मड़ई

(1) सतना

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की मड़ई माइनर निर्माण हेतु.

(5) विकास संभाग अमरपाटन, अस्थाई मुख्यालय मैहर, जिला सतना ( मध्यप्रदेश ) .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर ( भू - अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3598

भू-अर्जन- प्र. क्र.-अ-82-22-23- पत्र क्र. 182- भू-अर्जन-23. चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

8.0443

बठिया

मैहर

सतना

बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर की सोनौरा शाखा नहर क्र. 1 निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अस्थाई मुख्यालय मैहर, जिला सतना ( मध्यप्रदेश ) .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

भू-अर्जन-प्र. क्र.-अ- 82-22-23 - पत्र क्र.-183- भू- अर्जन-23 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा : -

अनुसूची

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

भूमि का वर्णन ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग

(4) 9.900

(2) मैहर

(1) सतना

(3) मूड़ी

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अंतर्गत रीवा शाखा नहर (33+000) से ( 39+325 ) तक

नहर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अस्थाई मुख्यालय मैहर, जिला सतना ( मध्यप्रदेश ) .

( 2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है .

3599

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

भू-अर्जन- प्र. क्र.-अ-82-22-23- पत्र क्र.- 184- भू-अर्जन-23 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है. साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा (हे. में ) लगभग

(1)

(4) 1.7326

(3) रेउसा

(2) मैहर

सतना

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(6) (5)

बरगी व्यपवर्तन परियोजना

अंतर्गत रीवा शाखा नहर की नरौरा वितरिका निर्माण हेतु.

कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अस्थाई मुख्यालय मैहर, जिला सतना ( मध्यप्रदेश ) .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

भू-अर्जन- प्र. क्र.-अ- 82-22-23 - पत्र क्र.- 185- भू-अर्जन-23 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा, अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

अर्जनीय रकबा

ग्राम

जिला तहसील

(हे. में) लगभग

(4) (1)

2.3927

(3) बरहिया

सतना

(2) मैहर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा

(6) रीवा शाखा नहर अंतर्गत नरौरा वितरिका के निर्माण हेतु.

विकास संभाग अमरपाटन, अस्थाई मुख्यालय मैहर, जिला सतना ( मध्यप्रदेश ) .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय, कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3600

भू-अर्जन- प्र. क्र.-अ- 82-22-23 - पत्र क्र.- 186- भू-अर्जन-23 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा (हे . में) लगभग

(3)

(4) 2.8145 (1) सतना

मनटोलवा

(2) मैहर

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत रीवा शाखा नहर की पटिया माइनर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अस्थाई मुख्यालय मैहर, जिला सतना ( मध्यप्रदेश ) .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

सतना, दिनांक 21 मार्च 2023

भू-अर्जन- प्र. क्र.- अ- 82-22-23- पत्र क्र.- 191- भू-अर्जन-23 . चूंकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः सही भूमि अधिग्रहण पुनर्वास 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार उसके द्वारा सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 11 की उपधारा ( 2 ) के द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है . साथ ही अधिनियम की धारा 11 ( 4 ) के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति प्रारंभिक अधिसूचना में विनिर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं कराएगा अथवा ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अध्याय के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय उस भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा: -

अनुसूची

भूमि का वर्णन

ग्राम

तहसील

जिला

अर्जनीय रकबा (हे . में ) लगभग

(4) 1.6825 (1) सतना

(2) मैहर

(3) उमरी फिफरी

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 के लिए प्राधिकृत अधिकारी

(6) बरगी व्यपवर्तन परियोजना अन्तर्गत रीवा शाखा नहर की मड़ई माइनर निर्माण हेतु.

(5) कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग अमरपाटन, अस्थाई मुख्यालय मैहर, जिला सतना ( मध्यप्रदेश ) .

(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन शाखा ) , सतना के कार्यालय में देखा जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अनुराग वर्मा, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

भाग 1 ]

3601

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2023

जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 5 अप्रैल 2023

क्र. एफ 23-19-2013-3- पच्चीस.- राज्य शासन, एतद्वारा , श्री तुरसन पाल बरैया, निवासी - ग्राम सेवापुरा, जिला- श्योपुर को मध्यप्रदेश राज्यस्तरीय सहरिया विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष पद पर अस्थायी रूप से, कार्यभार ग्रहण करने की दिनांक से आगामी आदेश तक नियुक्त करता है .

यह आदेश जारी होने की तिथि से प्रभावशील माना जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, डी. एस. परमार, उपसचिव.

पर्यटन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल, दिनांक 18 अप्रैल 2023

क्र. एफ 1-7-01-0002-2022 -तैंतीस.- राज्य शासन, एतद्वारा, मध्यप्रदेश फिल्म पर्यटन नीति 2020 में संशोधन हेतु विभागीय संक्षेपिका दिनांक 21 मार्च 2023 में वर्णित प्रस्ताव का अनुमोदन करते हुए, पर्यटन नीति की कंडिका 10 की उपकंडिका 10.1.3 के द्वितीय तारांकित को विलोपित कर, संशोधन किया जावे.

उक्त आदेश मंत्रि- परिषद् के आदेश आयटम क्रमांक 13 , दिनांक 04 अप्रैल 2023 के संदर्भ में जारी किया जाता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सुनील दुबे, उपसचिव.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल, दिनांक 20 अप्रैल 2023

क्र. एफ 1 ( ए) 90-2011- ब-2-दो. राज्य शासन , एतद्द्वारा , श्री अनिल शर्मा, भापुसे, पुलिस महानिरीक्षक, पु. मु. , भोपाल को अवकाश यात्रा सुविधा अंतर्गत खण्ड वर्ष 2018-21 के विस्तार वर्ष 2021 ( पूर्व खण्ड वर्ष को आगामी खण्ड वर्ष 2022-25 में केरीफार्वड करते हुए ) में दिनांक 28 से 29 मार्च 2023 तक, दो दिवस आकस्मिक अवकाश एवं 30 मार्च 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में अकेले गृह नगर शिवपुरी (मध्यप्रदेश ) जाने की अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है :-

(2) अवकाशकाल में श्री अनिल शर्मा , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(3 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री अनिल शर्मा , भापुसे , अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी , अवर सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय , कलेक्टर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग इन्दौर, दिनांक 12 अप्रैल 2023

[अंतर्गत धारा -19 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार, अधिनियम, 2013 ( क्र. 30 सन् 2013 ) ]

क्र. 596- अ.वि.अ. - भू-अर्जन-23. चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की , अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

( 1 ) भूमि का वर्णन-

(क) ग्राम- कैलोदहाला

(ख ) तहसील-जूनी इंदौर

(ग ) जिला- इंदौर

(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.109 हेक्टेयर.

खसरा

अर्जन हेतु क्रमांक प्रस्तावित क्षेत्रफल (हे . में ) (1) (2) 281/2/1 0.109

कुल योग .. 0.109

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- " इंदौर - देवास- उज्जैन रेल्वे दोहरीकरण प्रयोजन हेतु ".

(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , अनुभाग जूनी इंदौर, जिला इंदौर तथा उप मुख्य इंजीनियर ( निर्माण ) , पश्चिम रेल्वे , इंदौर के कार्यालय में किसी भी कार्यालयीन दिवस एवं समय में किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, इलैयाराजा टी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3602

कार्यालय , कलेक्टर, जिला राजगढ़ (ब्यावरा) , एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

राजगढ़ , दिनांक 15 अप्रैल 2023

कमांक / भू-अर्जन/ 2021 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची के खाने (3 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (5) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।

प्रकरण क्रमांक 51 /अ-82/ 2021-22 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 1 में मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना तहसील खुजनेर जिला राजगढ़ की ग्राम समेली के लिए डूब क्षेत्र में शेष वर्णित आबादी के अन्तर्गत छूटे हुए मकान जिसका कृषक वार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क 30 सन् 2013 ) की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित आबादी की भूमि सर्वे न. 230/1/2 रकबा 1.000 हे. , 167/4 रकबा 1.341 हे. एवं 199 रकबा 0.038 हे. पर स्थित परिसम्पत्ति का सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि मोहनपुरा वृहद बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण पूर्व से चल है एंव इस हेतु अधिकांश मकानों का अर्जन किया जा चुका है धारा-11 (3) के प्रावधानों का अनुपालन पूर्व में किया जा चुका है ।

-: अनुसूची ( 1 ) :

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान:- ग्राम समेली

स.क.

आबादी का विवरण हे.में.

नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम

मकान नम्बर

अर्जनीय मकान का माप क्षेत्रफल वर्ग मीटर में आबादी के सर्वे नं. कुल रकबा

5

4

3

2

1

आबादी

1.000

1

230/1/2

आबादी

1.341

2

167/4

आबादी

0.038

199

3

302.400

2.379

3

-: अनुसूची ( 2 ) :-

मोहनपुरा वृहद सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र में शेष प्रभावित मकान:- ग्राम समेली

302.40

34

1.341

1

167/4

कु.रबीना (नाबालिग) पिता स्वः श्री

राधेश्याम रूहैला

302.400

योग :-

0.030

या (हे.में)

भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, एवं भू-अर्जन अधिकारी (राजस्व) राजगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

हर्ष दीक्षित , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3603

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

राजगढ़ , दिनांक 17 अप्रैल 2023 प्र.क्र.-ए- 05-अ-82-20-2021

(अंतर्गत धारा 11 भूमि अजन, पुनर्वासन और पुनव्यवस्था में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 क. 30 सन 2013 ) चूकि राज्य शासन की इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमाक 1 में कुण्डलिया वृहद परियोजना तहसील सारंगपुर जिला राजगढ़ कुण्डलिया बाँध निर्माण के डूब क्षेत्र में प्रभावित होने से आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषकवार व सर्वे कमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

अतः भूमि अर्जन , पुनर्व्यवस्थापन उचित प्रतिकर ओर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र. 30 सन 2013 ) की धारा 11 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची (2 ) की भूमि की अनुसूची (1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

जिला - राजगढ

तहसील - सारंगपुर

ग्राम - शामगीघाटा (द्वितीय पूरक प्रकरण )

अर्जित की जाने वाली भूमि का रकबा हेक्टर विवरण

स. कं.

अर्जित रकबा

कुल रकबा

निजी भूमि

1

0.207

0.207

1. कुण्डालिया बांध परियोजना के निर्माण में एवं डूब क्षै में प्रभावित होने से

अनुसूची(2)

1. कुण्डालिया बांध परियोजना में प्रभावित होने से

रिमार्क

योग

खसरा नं.

स.कं.

कृषक का नाम

कुल रकबा

पूर्वमें अर्जित हो चुका रकबा

प्रस्तावित पूरक प्रकरण अर्जित रकबा

8

6

7

5

4

3

2

1

0.059

0.059

0

0.059

293/3/2

गोरधन पिता अमरसिंह जाति भील निवासी ग्राम शामगीघाटा

1

0.148

0.148

0

0.148

294/3/2/2

0.207 0.207

0.207 0

योगः-

नोट:- भूमि के नक्शे एवं प्लान का निरीक्षण अनुविभागीय एवं भू - अर्जन अधिकारी सारंगपुर के कार्यालय मे किया जा सकता है ।

हर्ष दीक्षित , कलेक्टर.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3604

कार्यालय , कलेक्टर, जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

सागर, दिनांक 20 अप्रैल 2023

क्र.- 303-20-23-1 - भू-अर्जन-2023-3078

चूँकि समुचित सरकार को यह प्रतीत होता है कि अनुसूची-1 में वर्णित भूमि की, केन्द्र शासन के विभाग उप मुख्य अभियंता निर्माण ॥ पश्चिम मध्य रेलवे भोपाल को बीना- कटनी तीसरी रेल लाईन निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पढ़ने की संभावना है । प्रकरण में सामाजिक समाघात निर्धारण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट अनुसार भी रेल मार्ग निर्माण से क्षेत्र में आवागमन के साधनों की उपलब्धता बढ़ेगी तथा क्षेत्र का व्यापारिक विकास भी होगा जिससे क्षेत्र की आर्थिक उन्नती एवं क्षेत्र का विकास होगा। परियोजना के निर्माण से व्यापक लोकहित निहित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार इस सार्वजनिक सूचना के ज़रिये सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि इसके द्वारा उक्त परियोजना हेतु निम्नानुसार भूमि का अर्जन किया जाता है:-

: बीना कटनी तीसरी लाईन निर्माण हेतु

परियोजना का नाम

(1)

भूमि का विवरण

(2)

:

सागर

1. जिला.

:

सागर

2. तहसील

: रगोली

3. ग्राम

:

104.

4. पट.ह.नं.-

1.800 हे०

:

5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल

:: अनुसूची-1 ::

रिमार्क

खं ० नं०

भूमि स्वामी का नाम / पिता का नाम

अर्जित रकवा

कुल रकवा

सरल क्र०

स्वामित्व का प्रकार

7

5

6

4

3

2

1

0.060

1.210

60

भूमिस्वामी

राजेश, निकिता पिता रामेश्वर सोमा तुलसा ना. ' 1. बा. पिता रामेश्वर, राजरानी बेबा रामेश्वर

0.250

0.81074/2

गोविंद पिता प्रेमलाल

भूमिस्वामी

2

0.400 0.060

109/2

भूमिस्वामी

3 मनोज कुमार बल्द नन्हेभाई

0.010

0.010

110/1

4

भूमिस्वामी

गुलाब बाई पति कुद्दा

0.010

110/2 0.010

राजाराम बल्द मुन्नालाल

5

भूमिस्वामी

0.200

0.400

123/2

6

भूमिस्वामी

मनोज कुमार बल्द नन्हेभाई

0.200

0.40

123/3

भूमिस्वामी

7 नन्हेभाई पिता कुद्दा

0.110

0.110

भूमिस्वामी 294

8

सँतोषकुमार शीलाबाई गुड्डी बाई सरस्वती बाई किरण बाई पिसरान जालम गुलाबरानी बेबा जालम

0.020

0.020

सालिगराम बल्द देवीप्रसाद

9

भूमिस्वामी 295 3605

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

10

296 0.074 0.040

भूमिस्वांमी

लल्लूसींग मिठ्ठूसींग , मुन्ना पिसरान अर्जुन पार्वती बाई माया बाई पुत्री अर्जुन 1/3 भाग शकुन बेवा मगन सुदामा दौलत धीरज सीग मालती बा. भरत सीग कलाबाई ना.बा. वाली शकुनबाई पिता मगन 1/3 भाग रामकेश पिता कलू1/12 भाग सुनील मनोज पिता बाबूलाल बालमिकी 1/4 भाग

11 तुलसीराम वल्द निर्भयसींग

0.040 0.040

भूमिस्वामी 297

12 हीरालाल बल्द कालूराम

298/1 0.030 0.030

भूमिस्वामी

मनोहर पिता निर्भयसींग

13

298/2 0.030 0.030

भूमिस्वामी

14 बड्डूलाल पिता कालूराम

298/3 0.030 0.030

भूमिस्वामी

15' नन्नूराम पिता कालूराम

298/4 0.030 0.030

भूमिस्वामी

16

298/5 0.080 0.080

भूमिस्वामी

17

0.100

299 0.100

भूमिस्वामी

इमरत मंगल पिस परमू सा. दहे गीतारानी पिता सँजीवकुमार अहिरवार 0.024 हे ० या 0.06 डि० रामप्रसाद देवेन्द्र पिता रेवाराम 0.024 हे ० या 0. 06डेसीमल

रिब्बा बल्द गनेश

18

0.020 0.020

भूमिस्वामी 300

19 नन्नूराम पिता कालूराम

0.490 0.350

317/2

भूमिस्वामी

20 सुरेन्द्र कुमार वल्द प्रकाश चंद्र. जैन 362/2 0.330 0.130

भूमिस्वामी

योगः-

20 4.624 1.800

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 16-15-(7) -2014- सात- शा, 2ए भोपाल , दिनाँक 29/9/2014 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा प्रत्येक जिले में कलेक्टर कार्यालय की भू- अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा और उसके सेवकों, कर्मकारों या उसके निर्देशों के अधीन कार्य करनें वाले किसी अन्य व्यक्ति को उस जिले के भीतर अधिनियम की धारा 12 के उपबंधों को क्रियान्वित करने के लिए प्राधिकृत किया गया है । अतः उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी, भू-अर्जन शाखा सागर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये निर्देशित किया जाता है । अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर तथा संहायक कार्यकारी अभियंता पश्चिम मध्य रेल भोपाल प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला सागर के निर्देशन में कार्य करते हुये आवश्यक सहयोग प्रदान करेंगे ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सांत-शा , 2 ए भोपाल, दिनाँक 29/10/14 जिसका मध्य प्रदेश राजपत्र दिनाँक 3/10/14 के पृष्ठ क्रमांक-2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत भू-अर्जन शाखा के प्रभारी अधिकारी को, जो डिप्टी कलेक्टर से अनिम्न श्रेणी का होगा को पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु भू-अर्जन अधिनियम 2013 के प्रावधानों के तहत पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन नीति निर्धारण की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है जिसका पुनर्वासन आयुक्त (आयुक्त महोदय , सागर संभाग सागर) से अनुमोदन प्राप्त हो चुका है ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर में) आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी सागर तथा उप मुख्य अभियंता निर्माण ॥ पश्चिम मध्य रेल भोपाल के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्य प्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3606

कार्यालय , कलेक्टर , जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 20 अप्रैल 2023 क्र.-2717-भू-अर्जन-2023

चूँकि, मध्यप्रदेश राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि, नीचे दी गयी अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि के अनुसूची पद (2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः"भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है, कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है ।

-:अनुसूचीः-

1. भूमि का वर्णन

जिला

छिन्दवाड़ा

क.

सौंसर

तहसील

ख.

ग.

नगर/ग्राम

ग्राम- गोंडीबडोना प०ह०न-55/ 22 , ब.न.-101 रा.नि.मं.-लोधीखेड़ा

घ.

कुल रकबा 01.480 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

अर्जित किये जाने वाला प्रस्तावित क्षेत्रफल

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में)

प्रस्तावित खसरा नंबर

कमांक

(3)

(2)

(1)

0.505

330/4

1

0.475

363/1

2

0.300

223/1

3

0.200

221/3

4

योग:-

कुल रकबा 01.480 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता हैः- गोंडीबडोना जलाशय के बांघ निर्माण से डूब क्षेत्र के लिये (पूरक प्रकरण) निजी भूमि का अधिग्रहण किये जाने के संबंध में ।

3. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp.gov.in एवं म० प्र ० शासन राजस्व विभाग भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- सौंसर, जिला- छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

5. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान) का निरीक्षण कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन संभाग छिन्दवाडा जिला छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

6. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा (प्लान) एवं प्रकरण का अनुविभागीय अधिकारी, जल संसाधन उप संभाग सौसर जिला- छिन्दवाडा के कार्यालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

शीतला पटले, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3607

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , भू- अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी , (राजस्व) जबलपुर ,

जिला- जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 13 अप्रैल 2023 प.क्र. - क-वा- 1 -भू-अर्जन-2023

प्ररुप- "घ"

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) ( जिबसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 8297-कले. भू-अर्जन-2020 दिनांक 24 दिसंबर, 2020 द्वारा , सरकार ने परियोजना के लिए रानी दुर्गावती सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई योजना से खापाग्वारी ग्राम नर्रई तहसील- जबलपुर , जिला जबलपुर से ग्राम बरबटी तहसील-जबलपुर , जिला- जबलपुर के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना कोसलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोगित के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा कीहै।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03 मार्च , 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर ,सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमि स्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी नियम विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

तहसील

बिला

0,002

31/2

बरबटी,प.ह.न. -63

जबलपुर

जबलपुर

0.006

30

0.001

13/1

0.003

0.001

12

0.008

0.004

36

0.001

35/1

0.003

9

0.002

7

0.002

18

0.002

57

0.001

56

0.002

0.001

266

0.002

52

0.011

0.002

55

0.001

249

0.003

42

0.002

41/1/1

0.001

264/2

0.001

0.004

265/1

0.008

264/1 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3608

175/415                          0.001
  278                            0.001
 286/1                           0.001
                                  0.002
 286/2                           0.002
                                 0.001
                                  0.006
  288
                                  0.008
                                  0.002
  323
                                  0.001
                                  0.001
  310/1
                                  0.002
 224/1                            0.001
                                  0.002
  322
                                  0.001
                                  0.001
 321/2
                                  0.002
  326                             0.001
 287/1                            0.002
                                  0.004
  80/1
                                  0.009
   74                             0.001
  177/1                           0.004
   175                            0.001
                                  0.003
  212/1
                                  0.008
   193                            0.002
   194                            0.002
   190                            0.001
                                  0.000
  68/2
                                  0.004
   70                             0.002
   69                             0.002
   37                             0.001
   34/3                           0.006
   186                            0.007
   187                            0.001
  211/2                            0.000
   210                             0.005
   209                             0.002
 233/1/1/1                         0.002
   232                             0.005
  228/2                            0.001
  230/2                            0.004
   227                             0.003
   226                             0.001

3609

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

प.क्र.-क- वा- 1- भू-अर्जन-2023

प्ररुप- " घ"

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 8297-कले. भू-अर्जन-2020 दिनांक 24 दिसंबर, 2020 द्वारा , सरकार ने परियोजना के लिए रानी दुर्गावती सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई योजना से खापाग्वारी ग्राम नर्रई तहसील- जबलपुर , जिला जबलपुर से ग्राम नर्रई तहसील- जबलपुर , जिला- जबलपुर के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचनाको सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोगित के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03 मार्च , 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमि स्वामी /अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाइपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी नियम विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

खसप क्रमांक उपयोगके अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

तहसील

जिला

0.001

73/2

नर्रई ,प.ह.न. -64

जबलपुर

जबलपुर

0.003

73/1/1

0.001

38

0.002

63

0.002

64

0.007

39/1

0.003

57

0.001

40

0.001

59/1 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3610

प.क्र.-क- वा- 1- भू-अर्जन-2023

प्ररुप- " घ"

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 8297-कले. भू-अर्जन-2020 दिनांक 24 दिसंबर, 2020 द्वारा , सरकार ने परियोजना के लिए रानी दुर्गावती सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई योजना से खापाग्वारी ग्राम नर्रई तहसील- जबलपुर , जिला- जबलपुर से ग्राम परसिया तहसील-जबलपुर , जिला जबलपुर के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोगित के अधिकार के अंर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03 मार्च , 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमि स्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) द्वारा , पाइपलाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी नियम विल्लंगमोंसे मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा |

अनुसूची

खसरा क्रमांक तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक बिला

41

परसिया ,प.ह.न. -64

जबलपुर

जबलपुर

48

40

79

73

39

29

30/1

33

81

32/2

32/1

54

55

56

51

76

80

89

52

84 उपयोग के अधिकारके लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

0.003

0.002

0.002

0.001

0.003

0.004

0.003

0.003

0.003

0.002

0.001

0.001

0.002

0.001

0.001

0.003

0.001

0.003

0.004

0.004

0.002

0.000

0.003

0.002

0.006 3611

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

प.क्र.- क- वा- 1-भू-अर्जन-2023

प्ररुप- " घ "

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 8297-कले. भू-अर्जन-2020 दिनांक 24 दिसंबर, 2020 द्वारा , सरकार ने परियोजना के लिए रानी दुर्गावती सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई योजना से खापाग्वारी ग्राम नर्रई तहसील- जबलपुर , जिला-ग्राम जबलपुर से सर्रई तहसील- जबलपुर , जिला जबलपुर के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचनाको सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोगित के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03 मार्च , 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर ,सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमि स्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाइपलाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी नियम विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा।

अनुसूची

खसरा क्रमांक तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक सर्रई , प.ह.न. -67

जबलपुर

जबलपुर

53/1

51/1/1

60

61

87/1

258

229

29

22

13

14

15

213/1

212/1

211

204

203/1

192

191/1

193

249

253/1

252/1 उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

0.001

0.006

0.002

0.010

0.002

0.001

0.001

0.002

0.001

0.002

0.001

0.001

0,004

0.002

0.001

0.003

0.005

0.004

0.001

0.001

0.005

0.007

0.001

0.006

0.002

0.002 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3612

241                           0.002
245                            0.004
246                            0.004
 70                            0.002
 71                            0.002
72/1                           0.004
 73                            0.003
                               0.002
28/1
                               0.009
78/1                           0.001
 66                            0.001
28/2                           0.001
 78/2                          0.001
                               0.002
75/1                           0.007
                               0.002
 86                            0.001
 85                            0.001
                               0.002
220/1
                               0.002
                               0.002
 219
                               0.005
 221                           0.003
 235                           0.001
 236                           0.001
 237                           0.001
218/2                          0.003
 96/2                          0.003
 96/3                          0.002
                               0.003
 202
                               0.003
                               0.001
 201
                               0.005
197/1                          0.005
 198                           0.003
  195                          0.005
 194                           0.001

3613

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

प.क्र.- क-वा-1-भू-अर्जन-2023

प्ररुप- " घ"

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट (भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013 ) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 8297-कले. भू-अर्जन-2020 दिनांक 24 दिसंबर, 2020 द्वारा , सरकार ने परियोजना के लिए रानी दुर्गावती सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई योजना से खापाग्वारी ग्राम नर्रई तहसील- जबलपुर , जिला जबलपुर से ग्राम सोहड़ तहसील-जबलपुर , जिला- जबलपुर के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोगित के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03 मार्च , 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमि स्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा , पाइपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी नियमविल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा |

अनुसूची

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

खसरा क्रमांक

तहसील ग्राम/ पटवारी हल्का क्रमांक

जिला

0.001

59

सोहड़ ,प.ह.न. -64

जबलपुर

जबलपुर

0.003

247

0.001

248

0.007

0.001

249

0.002

252

0.003

251/1

0.002

250

0.006

246/1

0.002

0.002

45

0.005

0.006

48/1

0.004

42

0.002

36

0.002

13/1

0.011

0.001

20

0.005

14

0.001

15

0.002

3/1 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2023

3614

प.क्र.- क-वा-1-भू-अर्जन-2023

प्ररुप- " घ"

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन , केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 8297-कले. भू-अर्जन-2020 दिनांक 24 दिसंबर, 2020 द्वारा , सरकार ने परियोजना के लिए रानी दुर्गावती सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई योजना से खापाग्वारी ग्राम नर्रई तहसील- जबलपुर , जिला- जबलपुर सेग्राम पडरिया तहसील-बबलपुर , जिला- जबलपुर के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोगित के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03 मार्च , 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमि स्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाइपलाइन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी नियम विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा |

अनुसूची

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

खसरा क्रमांक

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

बिला

0.001

77

पडरिया ,प.ह.न. -63

बबलपुर

जबलपुर

0.003

0.010

78/1

0.003

0.002

11/2

0.003

73/1

0.003

0.002

219/1

0.003

72

0.001

258/2

0.001

68

0.001

0.002

66/1

0.002

0.002

59

0.001

40/1

0.001

58/1

0.003

58/2

0.002

66/2

0.001

65

0.002

55

0.007

46

0.002

57

0.002

50 3615

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

 95                           0.003
52/4                          0.001
40/2                          0.001
261                           0.004
230                           0.001
 252                           0.002
 249                           0.002
 217                           0.003
 112                           0.003
                               0.002
 248                           0.006
                               0.003
247/1                          0.001
282/1                          0.003
282/2                          0.001
                               0.002
 279                           0.007
                               0.006
 242                           0.004
 242                           0.005
 273                           0.004
247/2                          0.001
 110/2                         0.003
 246                           0.003
 297                           0.003
 244                           0.003
                               0.002
 236
                               0.001
 243/1
                               0.006
                               0.001
 215/2
                               0.002
 219/2                         0.001
 218                           0.002
 220                            0.001
 228/2                          0.003
 121/2                          0.003
  204                           0.004
  240                           0.001
  87                            0.002
                                0.001
  94
                                0.007
  171                           0.003
  86                            0.006
  113                           0.002
  111                           0.005

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3616

 121/1                           0.002
 136                             0.004
 108/1                           0.001
 142/3                           0.009
 140                             0.003
  144                            0.003
 141                             0.003
139/2/1                          0.002
  150                            0.012
 159/1                           0.003
 162/1                           0.005
 162/2                           0.005
 163/1                           0.001
  165                            0.003
 167/1                           0.001
  166                            0.005
                                 0.001
 164/1
                                 0.012
  174                            0.005
  173                            -0.002
 181/1                           0.002
                                  0.005
 172/1
                                  0.009
 241/1/1                          0.001
  298                             0.002
 301/2                            0.002

3617

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

प.क्र.-क- वा-1-भू-अर्जन-2023

प्ररुप- " घ "

(नियम-6 देखिए)

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि की उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम 2012 (क्रमांक 5 सन 2013) ( जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना क्रमांक 8297-कले. भू-अर्जन-2020 दिनांक 24 दिसंबर, 2020 द्वारा , सरकार ने परियोजना के लिए रानी दुर्गावती सूक्ष्म उद्वहन सिंचाई योजना से खापाग्वारी ग्राम नर्रई तहसील- जबलपुर , जिला जबलपुर से ग्राम डुंगरिया तहसील-जबलपुर , जिला- जबलपुर के लिए परिवहन हेतु भूमिगत पाइपलाइन केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को सलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोगित के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 03 मार्च , 2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर ,सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमि स्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाइपलाइन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी नियम विल्लंगमों से मुक्त होकर राज्य सरकार में निहित होगा ।

अनुसूची

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

खसरा क्रमांक

ग्राम/ पटवारी हल्का क्रमांक

तहसील

जिला

0.002

जबलपुर डुंगरिया,प.ह.न. -65

जबलपुर

9

0.002

0.002

4/1

0.004

10

0.003

11

0.001

14

0.001

8/1

0.001

8/2

0.001

8/3

0.002

333

0.002

332/1

0.002

335/1

0.005

331

0.006

339

0.003

409

0.001

408

0.010

0.003

405/3

0.003

403/1

0.004

403/2

0.008

404/1/1

0.002

0.002

320 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3618

 321                             0.004
 371/1                           0.007
371/2                            0.002
 370                             0.002
 369                             0.006
 367                             0.001
 368                             0.002
                                 0.001
 35/1
                                 0.004
 35/2                            0,006
  34                             0.004
 262                             0.003
                                 0.004
  36
                                 0.016
  54                             0.001
  53                             0.002
 64/1                            0.001
 81/1                            0.001
 81/2                            0.001
                                 0.002
 78/1
                                 0.004
 81/3                            0.001
  78/2                           0.004
  86                             0.002
  77/1                           0.002
  75/1                           0.001
  87/1                           0.005
                                  0.011
 772/1
                                  0.002
  77/2                            0.002
  76/1                            0.002
                                  0.008
93/992/1
                                  0.001
 712/1                            0.001
  98/1                            0.002
   18                             0.001
   17                             0.005
  301                             0.004
  300                             0.002
                                  0.009
  299
                                  0.002
  297                             0.001

3619

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

 306                            0.002
 307                            0.002
 308                            0.005
 489                            0.002
309/1                           0.002
                                0.001
432/1
                                0.002
 35/3                           0.006
481/1                           0.004
432/2                           0.002
                                0.001
 429
                                0.006
 426                            0.001
 439                            0.003
 442                            0.001
449/1                           0.001
 449/2                          0.004
                                0.008
 451
                                0.001
 452                            0.002
 460/1                          0.008
 482/2                          0.003
 481/2                           0.003
 493                            0.003
 494                             0.006
                                 0.002
 506/2
                                 0.003
 505/1
                                 0.005
  504                            0.006
  498                            0.004
  630                            0.002
                                 0.003
  594
                                 0.003
 593/2                           0.004
 593/3                           0.004
 593/4                           0.003
  592                            0.002
 624/1                           0.005
  617                            0.004
  618                            0.002
  503                            0.002
 626/1                           0.004
  641                            0.008

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2023

3620

640

 639
  638
661/1/2
  659
  812
  805
  804
 797/2
 797/1
 797/3
 797/4
  835
834/1/1
 831/1
 831/2
 830/1
 946/1
 837/1/1
  791/1
  792
  793
  773/1
  774/3
  774/1
   775
  777
   765
 766/1/1
   767
  679/1
   678
   677
  671/1
   763
  748/1
   747

750 0.005

0.001

0.002
0.001
0.002
0.002
0.003
0.007
0.006
0.002
0.002
0.002
0.002
 0.002
 0.001
0.004
 0.005
 0.001
 0.001
 0.003
 0.005
 0.002
 0.003
 0.002
 0.004
 0.013
 0.003
 0.008
 0.003
 0,004
 0.003
 0.004
 0.004
 0.004
 0.005
 0.001
 0.004
 0.003
 0.001
 0.002
 0.001
 0.004

0.004 3621

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

  744                            0.006
 716/1                           0.001
  714                            0.001
 715/1                           0.001
  708                            0.011
  707                            0,001
 111/3                           0.001
 111/2                           0.002
                                 0.005
  115/1                          0.006
  117                            0.003
  698                            0.001
  697                            0.003
  695                            0.001
  694                            0.006
   135                           0.008
   150                           0.001
   151                           0005
  149                            0.002
  157                            0.002
  158                            0.002
  40/1                           0.002
  260                            0.003
  261/1                          0.003
  253                            0.003
  251                            0.003
  249                            0.004
  245                            0.005
  234                            0.006
  233                             0.008
   232                            0.004
  229/1                           0.003
   221                            0.002
460/994/1                         0:001
   267                            0.004
   269                            0.008
  270                             0.006
  25/1                            0.001

पी.के. सेन गुप्ता, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3622

कार्यालय , कलेक्टर , जिला उज्जैन , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

उज्जैन, दिनांक 17 अप्रैल 2023

क्र. -860-भू-अर्जन- 2023- रा.प्र.क्र.-0006-अ-82-2022-23

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक (1 ) में वर्णित भूमि में अनुसूची के पद (2 ) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुर्नवास एवं पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजनार्थ आवश्यकता है ।

// अनुसूची //

1. भूमि का वर्णन

(ख) तहसील उज्जैन

(क) जिला उज्जैन

(घ) अर्जित रकबा 1.5680 हे.

(ग) कस्बा उज्जैन

परिसपंत्तियां

क्रमांक

कुल रकबा अर्जन हेतु प्रस्तावित रकबा हे. में

खसरा क्रमांक

0.8670

0.8670

1-

3582 (s)

0.1570

0.1570

2-

3583 (s)

0.0420

0.0420

3-

3584 (s)

0.0840

0.0840

4-

3586 (s)

0.2090

0.2090

5-

3587 ( s)

0,1670

0.1670

6-

3622 (s)

0.0420

0.0420

7-

3623 (s )

1.5680

1.5680

कुल

2. सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए भूमि की आवश्यकता है- श्री महाकालेश्वर मंदिर के संबंध में श्री महाकाल महालोक के लोकापर्ण पश्चात् दर्शनार्थियों की संख्या में बहुत अधिक वृद्धि होने से दर्शनार्थियो को मूलभूत सुविधाएं यथा अतिथि निवास पार्किंग, अन्नक्षेत्र आदि हेतु भूमि अधिग्रहण करने के अंतर्गत । 3. भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी उज्जैन तथा प्रशासक, श्री महाकालेश्वर प्रबंध समिति उज्जैन के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

कुमार पुरुषोत्तम, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, 3623

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला पन्ना , एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

पन्ना, दिनांक 24 अप्रैल 2023

प्रकरण क्रमांक 20 /अ-82 वर्ष 2021-22 भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा -15(1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15(2 ) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची की कंडिका कमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, इस प्रकरण में किसी भी परिवार को विस्थापित नहीं किया जाना है, इसलिये पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन की स्कीम की आवश्यकता नहीं है , अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका क्रमांक (2 ) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णनः-

पन्ना

(क) जिला

देवेन्द्रनगर

(ख) तहसील-

भगेपुर

(ग) ग्राम

(घ) क्षेत्रफल- 2.410 हेक्टेयर,

खसरा नम्बर

क्रमांक

भूमि का प्रकार

कुल अर्जित

रकवा हैक्टेयर में

                              3               4
1             2
1            56             0.010          निजी भूमि
2            57             0.040          निजी भूमि
3            69             0.050          निजी भूमि
4            70             0.080          निजी भूमि
             74             0.040          निजी भूमि
5
              75            0.040          निजी भूमि
6
              76            0.030          निजी भूमि
7
                             0.040         निजी भूमि
8           279/2
             278            0.010          निजी भूमि
9
10                           0.040          निजी भूमि
            279/1
             280             0.040         निजी भूमि
11
                             0.020         निजी भूमि
12          288/1
                             0.010          निजी भूमि
13          288/2

3624

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

14          300
15          289
16          290
17.         291
18          301
19          302
20          303
21          304
22          326
23          305
24          306
25          372
26          327 ब
27          336
28          323
29          324
30          337ब
31          338
 32         371
33          373
34          374
35          370
 36         397
37          411
 38          398
39          409

[भाग 1

0.050           निजी भूमि
0.020           निजी भूमि
0.020           निजी भूमि
0.020           निजी भूमि
0.020           निजी भूमि
0.030           निजी भूमि
0.020           निजी भूमि
0.010           निजी भूमि
0.060           निजी भूमि
0.050           निजी भूमि
0.020           निजी भूमि
 0.020          निजी भूमि
0.010           निजी भूमि
 0.030          निजी भूमि
0.010           निजी भूमि
 0.010          निजी भूमि
 0.030          निजी भूमि
 0.030          निजी भूमि
 0.010          निजी भूमि
 0.030          निजी भूमि
 0.010          निजी भूमि
 0.010          निजी भूमि
 0.050          निजी भूमि
 0.010          निजी भूमि
 0.060          निजी भूमि
 0.050          निजी भूमि

3625

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

40           410
41           454
42           466
43           463
44          487/1
45          488/1
46           464
47          487/2/1
48          487/2/2
49          488/2/1
50          488/2/2
51           497
52           498
53           499
54           500
55           635
56           636/1
57          636/2
58           638
59           639
60           640 ब
61           652
62           666
63          670/1/1
64          671/1
65          670/1/2
66           671/2
67           661/1
68           662/1
69           661/2
70          662/2
71           325

किता- 71

0.030            निजी भूमि
0.050            निजी भूमि
0.090            निजी भूमि
0.010            निजी भूमि
0.010            निजी भूमि
0.060            निजी भूमि
0.040            निजी भूमि
0.005            निजी भूमि
0.005            निजी भूमि
0.030            निजी भूमि
0.030            निजी भूमि
0.140            निजी भूमि
0.010            निजी भूमि
0.170            निजी भूमि
0.010            निजी भूमि
0.070            निजी भूमि
0.010            निजी भूमि
0.010            निजी भूमि
0.010            निजी भूमि
0.070            निजी भूमि
0.020            निजी भूमि
0.120            निजी भूमि
0.010            निजी भूमि
0.050            निजी भूमि
0.005            निजी भूमि
0.050            निजी भूमि
0.005            निजी भूमि
0.060            निजी भूमि
0.010            निजी भूमि
0.060            निजी भूमि
0.010            निजी भूमि
0.010            निजी भूमि

2.410

[2] सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है : - देवरी तालाब योजना अंतर्गत नहर निर्माण कार्य हेतु धारा-19 का प्रकाशन, ग्राम भगेपुर तहसील देवेन्द्रनगर अनुभाग पन्ना ।

{3} भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

संजय कुमार मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3626

विभाग प्रमुखों के आदेश

संचालनालय , नगर तथा ग्राम निवेश , मध्यप्रदेश , भोपाल

" कचनार " , ई -5, पर्यावरण परिसर, अरेरा कॉलोनी, हबीबगंज पुलिस थाना के पास , भोपाल-462016

भोपाल, दिनांक 25 अप्रैल 2023 क्र. 2042- वि.यो.-650-पन्ना नग्रानि-2023

सूचना

एतद् द्वारा यह सूचना दी जाती है कि पन्ना निवेश क्षेत्र के लिए पन्ना विकास योजना, 2035 का प्रारूप म.प्र नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्र. 23 सन् 1973) की धारा 23 की उपधारा (2) सहपठित धारा -18 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार निम्नानुसार प्रकाशित किया गया है, इसकी एक प्रति संचालनालय की वेब साइट- https://mptownplan.gov.in/LU-panel/Chhatarpur/PANNA%20DP%202035.pdf पर तथा कार्यालयीन समय में निम्नलिखित कार्यालयों में निरीक्षण के लिए उपलब्ध हैं :-

1. आयुक्त, सागर संभाग , सागर, म.प्र.

2. कलेक्टर, जिला पन्ना, म.प्र.

3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर पालिका परिषद पन्ना म.प्र.

4. सहायक संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय छतरपुर, म.प्र.

यदि कोई आपत्ति या सुझाव प्रारूप पन्ना विकास योजना के संबंध में हों, उसे लिखित रूप में सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , छतरपुर या ई - मेल आईडी [email protected] में इस सूचना के म.प्र. राजपत्र में प्रकाशित होने के दिनांक से 30 दिन की अवधि का अवसान होने के पूर्व, सम्यक विचार हेतु प्रस्तुत किया जा सकता है ।

मुकेश चन्द गुप्ता , वि.क.अ. सह-आयुक्त- सह-संचालक.

3627

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

Bhopal , the 25th April 2023 No.2042 - D.P. - 650- Panna- TCP - 2023

NOTICE

Notice is hereby given that the Panna Development Plan , 2035 for Panna Planning area has been published as under in accordance with the provisions of sub section (2 ) of section 23 read with sub -section [1 ] of Section 18 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam , 1973 ( No.23 of 1973 ) , a copy thereof is available for inspection onDirectorate's website :-

https://mptownplan.gov.in/LUpanel/Chhatarpur/PANNA%20DP%202035.pdf and at following offices during office hours namely -

1. Commissioner , Sagar Division , Sagar , M.P.

2. Collector , District- Panna , M.P.

3. Chief Municipal Officer , Nagar Palika Parishad , Panna .

4. Assistant Director, Town and Country Planning, District office, Chhatarpur.

Ifthere be any objection or suggestion with respect to the said Panna Draft Plan , the same may be submitted in writing to the Assistant Director , Town and Country Planning , Chhatarpur or mail on Email-id- [email protected] the expiry of thirty days from the dateof publication of this notice in the Madhya Pradesh Gazette for due consideration .

MUKESH CHAND GUPTA , OSD- cum- Commissioner- cum Director.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3628

पन्ना विकास योजना 2035 (प्रारूप)

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश , मध्य प्रदेश शासन DIRECTORATE OF TOWN AND COUNTRY PLANNING GOVERNMENT OF MADHYA PRADESH 3629

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

प्रस्तावना

पन्ना नगर 24 °43 ′ उत्तर अक्षांश 80 ° 11 ′ पूर्व देशान्तर पर समुद्र सतह से लगभग 537 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है । यह सागर राजस्व संभाग के जिले पन्ना का जिला मुख्यालय है तथा क्षेत्रीय मार्ग द्वारा संभागीय मुख्यालय सागर तथा दमोह एवं छतरपुर जिले से सीधे जुड़ा हुआ है । पन्ना से सतना तथा छतरपुर से लगभग 70 कि.मी. की दूरी पर स्थित है ।

पन्ना विकास योजना 2011 मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ- 3-93-99- बत्तीस , दिनांक 17.05.2000 द्वारा अनुमोदित होकर म.प्र. राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 02.06.2000 से प्रभावशील की गई है । नगर के सुनियोजित विकास हेतु विकास योजना 2011 का पुनर्विलोकन किया जाकर वर्ष 2035 के लिए अनुमानित जनसंख्या 1.40 लाख हेतु तैयार की गई है । विकास योजना में आवासीय , वाणिज्यिक, मिश्रित, औद्योगिक , सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, आमोद -प्रमोद , परिवहन एवं नगरीय अधोसंरचना के उन्नयन के प्रस्ताव दिये गये हैं ।

पन्ना नगर की विकास योजना में सुदूर संवेदन तकनीक एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग किया गया है । इन प्रणालियों के माध्यम से प्राप्त डाटा विश्वसनीय होकर नियोजन के महत्वपूर्ण निर्णय लेने में भी सहायक होते हैं । अतः विकास योजना तैयार करने के इस कार्य राज्य नगर नियोजन संस्थान, भोपाल के नगर नियोजकों एवं जी.आई.एस स्पेशलिस्टों का भी सहयोग लिया गया है । इस कार्य में नगर पालिक परिषद्, लोक निर्माण विभाग , पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड एवं अन्य संबंधित विभागों, नगर के विषय विशेषज्ञों का भी सहयोग रहा है ।

उपांतरित पन्ना विकास योजना म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत् जनसामान्य एवं संस्थाओं से आपत्ति / सुझाव आमंत्रित करने हेतु प्रकाशित की जा रही है । प्राप्त सुझाव न केवल विकास योजना प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में सहायक होंगे , बल्कि जन आकांक्षाओं के अनुरूप नगर को सुनियोजित रूप देने में भी सहायक होंगे ।

मुकेश चन्द गुप्ता, वि.क.अ. सह-आयुक्त-सह- संचालक.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3630

योजना दल

संयुक्त संचालक

आर. के. पाण्डेय डॉ. अमित कुमार गजभिये

सहायक संचालक

अपूर्वा गंगराड़े इन्दुत्रिपाठी

कर्मचारीगण

मुन्ना लाल कौल सतीश कुमार रेजा सुनील कुमार मरावी जगदीशलाल जाटव

श्वेता गोयल रश्मिजैन अरविन्द सक्सेना अनिल सक्सेना सर्वेश पिड़िहा सरीता ठाकुर मानसी गुज्जेवार

राज्य नगर नियोजन संस्थान का दल

राजेश नागल

संचालक समन्वय

एस.पी. द्विवेदी नितिन मुने योगेश पाठक़ डॉ. कमलेश प्रसाद शिमिलेश कुमार सिंह शैलेन्द्र सिकरवार संतोष कहार 3631

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

विषय सूची

प्रस्तावना

योजना दल

विषय सूची

सारणी सूची

मानचित्र सूची

अध्याय -1 नगर परिचय, नियोजन एवं विकास संदर्भ

1.1 नगर परिचय

स्थिति

1.1.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

1.1.3 क्षेत्रीय एवं उप क्षेत्रीय संदर्भ

1.1.4 नगर के प्रसिद्ध मंदिर एवं उनका महत्व

1.2 भौतिक स्वरूप

1.2.1 भू-आकृति

1.2.2 जलवायु

1.3 नियोजन हेतु प्रयास

1.4 नियोजन प्रस्ताव

1.5 निवेश क्षेत्र

1.5.1 पन्ना निवेश क्षेत्र

1.5.2 नगर पालिक परिषद् पन्ना

अध्याय-2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली एवं नियोजन दृष्टिकोण

2.1 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग

2.1.1 सुदूर संवेदन

2.1.2 भौगोलिक सूचना प्रणाली

2.2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली

2.2.1 उद्देश्य

कार्यप्रणाली

2.3 मानकों की व्याख्या [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3632

2.3.1 थीमेटिक मानचित्रीकरण ( Thematic Mapping )

2.4 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता

2.4.1 नगरीय भूमि उपयुक्तता विकल्प

2.5 भूमि उपयोग का आवंटन

अध्याय-3 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु अध्ययन एवं विश्लेषण

विकास योजना 2011 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन 3.1

3.1.1 आवासीय

3.1.2 वाणिज्यिक

औद्योगिक

3.1.3

3.1.4 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

3.1.5 आमोद-प्रमोद

3.1.6 यातायात एवं परिवहन

3.2 विकास योजना में उपान्तरण

3.3 असंगत भूमि उपयोग का क्रियान्वयन

3.4 जन सांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण

जनसंख्या विश्लेषण

3.4.1

3.4.2 जनसंख्या लिंगानुपात

3.4.3 शिशु जनसंख्या

3.4.4 शिशु लिंगानुपात

3.4.5 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या

3.4.6 साक्षरता

कार्यशील जनसंख्या

3.4.7

जनसंख्या घनत्व

3.4.8

जनसंख्या परिवर्तन

3.4.9

3.5 नगर के मुख्य कार्यकलाप

3.6 नगरीय विस्तार

3.6.1 पन्ना नगर पालिका क्षेत्र 2021

3.6.2 नगरीय क्षेत्र का विस्तार

3.7 अनुमानित जनसंख्या

3.7.1 नगरीय क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या

3.7.2 ग्रामीण क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या 3633

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

3.7.3 पन्ना निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या

3.8 गंदी बस्तियाँ

3.9 आवास आवश्यकता

3.10 भौतिक अधोसंरचना

3.10.1 जल प्रदाय

3.10.2 नालियां तथा मल उपचार

3.10.3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

3.10.4 विद्युत प्रदाय

3.11 सामाजिक अधोसंरचना

शैक्षणिक

3.11.1

3.11.2 स्वास्थ्य

3.11.3 अग्निशमन

3.11.4 पुलिस कार्यालय

3.11.5 इलेक्ट्रिक चार्जिंग / बेटरी चार्जिंग स्टेशन

3.11.6 श्मशान घाट / कब्रिस्तान

3.11.7 सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं

3.11.8 सी.एन.जी. गैस वितरण सेवा

3.11.9 सामाजिक एवं सांस्कृतिक

अध्याय-4 विकास योजना 2035 के प्रस्ताव

4.1 विकास योजना 2011 का पुनर्विलोकन

4.2 योजना अवधारणा

4.3 भूमि उपयोग 2035

4.3.1 आवासीय

4.3.2 वाणिज्यिक

4.3.3 मिश्रित

4.3.4 औद्योगिक

4.3.5 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

4.3.6 सार्वजनिक उपयोगिताएं और सुविधाएं

4.3.7 आमोद-प्रमोद

4.3.8 यातायात एवं परिवहन

4.4 निवेश इकाईयाँ

4.5 मध्य क्षेत्र [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2023

3634

4.6 अनौपचारिक सेक्टर

4.7 गंदी बस्ती क्षेत्र

4.8 पुनर्विकास नीति

4.9 ग्राम आबादी विस्तार

4.10 कमजोर आय वर्ग के लिए प्रावधान

4.11 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना

4.12 कार्यकेन्द्र

4.12.1 व्यापार एवं वाणिज्यिक

4.12.2 नगर स्तरीय वाणिज्यिक केन्द्र

अध्याय-5 प्रस्तावित यातायात संरचना एवं नगरीय अधोसंरचना

5.1 यातायात की वर्तमान स्थिति

5.2 प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना

5.3 परिभ्रमण संरचना की अवधारणा

5.4 क्षेत्रीय परिभ्रमण संरचना

5.5 नगरीय परिभ्रमण संरचना

अंर्तनगरीय यातायात 5.6

5.6.1 रेल यातायात

5.6.2 सड़क मार्ग

5.6.3 हवाई पट्टी

5.7 प्रस्तावित यातायात प्रणाली

5.7.1 मार्गों की श्रेणी

5.8 मार्गों की चौड़ाई

5.9 यातायात पद्धति में सुधार

5.9.1 मार्ग संगमों में सुधार

5.9.2 ओव्हर ब्रिज

5.9.3 मार्गों तथा फुटपाथ का विकास

5.9.4 नगरीय क्षेत्र में वृक्षारोपण

5.10 यातायात अवसान केन्द्र

वाहन विराम स्थल

5.10.1

5.10.2 प्रस्तावित रेलवे लाइन

5.10.3 बस स्टैण्ड एवं पिकअप स्टेशन

यातायात नगर

5.10.4 3635

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

अध्याय-6 विकास नियमन

6.1 प्रवृत्तशीलता

6.2 क्षेत्राधिकार

6.3 परिभाषायें

6.4 भूमि उपयोग परिक्षेत्र

आवासीय

6.4.1

नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन

6.4.1.1

6.4.2 वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र

औद्योगिक उपयोग परिक्षेत्र

6.4.3

मिश्रित उपयोग परिक्षेत्र

6.4.4

6.4.5 सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक

6.5 अन्य नियमन

12.5 मीटर से ऊँचे भवनों संबंधी नियमन

6.5.1

6.5.2 बहुविध बहुमंजिला इकाई निर्माण

6.5.3 फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा

6.5.4 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

6.5.5 ईंधन भराव एवं भराव सह- सेवा केन्द्र के मानक

लॉजिस्टिक हब

6.5.6

पर्यटन प्रोत्साहन प्रक्षेत्र

6.5.7

6.5.8 शॉपिंग मॉल / खुला मॉल

6.5.9 वर्तमान विकसित क्षेत्र हेतु नियमन

6.5.10 होस्टल, वर्किंग वूमन होस्टल, रेस्ट / गेस्ट हाउस, लॉजिंग / बोर्डिंग

मैरिज गार्डन

6.5.11

बारात घर/ मांगलिक भवन/ कल्याण मण्डपम / कम्युनिटी हाल

6.5.12

शीतकेन्द्र / वेयर हाउस / गोदाम /अन्य भण्डारण

6.5.13

छविगृहों के लिए मापदण्ड

6.5.14

मल्टीप्लेक्स

6.5.15

6.5.16 उद्यान

6.6 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन

6.7 उपयोग परिसर में स्वीकृत / स्वीकार्य गतिविधियां

6.8 अन्य सुविधाएँ

6.9 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया

अध्याय-7 विकास योजना क्रियान्वयन [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3636

7.1 विकास योजना का क्रियान्वयन

7.2 योजना क्रियान्वयन की नीति

7.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम

7.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना

7.4.1 नियंत्रित विकास

7.4.2 अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन

7.4.3 एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना

7.5 विकास नियमन हेतु व्यापक दृष्टिकोण

7.6 योजना एवं कार्यक्रम

7.6.1 संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व

7.7 प्रथम चरण कार्यक्रम

7.8 संसाधन गतिशीलता

7.9 योजना पर्यवेक्षण तंत्र

7.9.1 पर्यवेक्षण समिति का गठन

7.9.2 वार्षिक विकास प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

7.10 योजना की व्याख्या

7.10.1 योजना कालावधि

परिभाषाएँ

परिशिष्ट-1

परिशिष्ट-2

परिशिष्ट-3

परिशिष्ट-4

परिशिष्ट-5

परिशिष्ट-6

परिशिष्ट-7

परिशिष्ट-8

परिशिष्ट-9 3637

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

सारणी सूची

विवरण

सारणी क्रमांक

सारणी 1 - सा-1 पन्ना से अन्य नगरों की दूरी

पन्ना निवेश क्षेत्र

सारणी 1 -सा-2

उपग्रह चित्रों के मानक

सारणी 2- सा-1

स्पेशियल लेयर्स की क्लासेस एवं सब- क्लासेस

सारणी 2- सा-2

सारणी 2-सा-3 जियो स्पेशियल डाटा (मार्ग)

सारणी 2-सा-4 जियो स्पेशियल डाटा ( बिल्डिंग फुटप्रिंट)

सीमाओं का वर्गीकरण

सारणी 2- सा-5

ढलान की विभिन्न श्रेणी के अन्तर्गत क्षेत्रफल

सारणी 2-सा-6

सारणी 2- सा-7 मृदा विश्लेषण

जलाशयों का वर्गीकरण

सारणी 2- सा-8

सारणी 2- सा-9 भू-आकृति विज्ञान उपखण्ड एवं क्षेत्रफल

जल स्त्रोत बफर क्षेत्रफल

सारणी 2- सा-10

भूमि अवक्रमण

सारणी 2- सा-11

मार्ग संरचना बफर

सारणी 2- सा-12

Weighted Index for Composite Land Suitability

सारणी 2- सा-13

Land Suitability Area

सारणी 2- सा-14

विकास योजना 2011 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन

सारणी 3-सा-1

सारणी 3-सा-2 विकास योजना 2011 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन (मानचित्र अनुसार)

सारणी 3 -सा-3 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक तथा सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं विकास

यातायात एवं परिवहन विकास

सारणी 3-सा-4

सारणी 3-सा-5 भूमि उपयोग उपांतरण

सारणी 3- सा-6 असंगत भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना एवं क्रियान्वयन स्थिति

सारणी 3 - सा-7 राज्य में जनसंख्या विवरण एवं लिंगानुपात

सारणी 3-सा-8 वार्ड वार कुल जनसंख्या विश्लेषण

सारणी 3-सा-9 वार्ड वार जनसंख्या लिंगानुपात

शिशु जनसंख्या प्रतिशत

सारणी 3- सा -10

वार्ड वार शिशु जनसंख्या लिंगानुपात

सारणी 3 - सा-11

वार्ड वार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या सारणी 3- सा -12

साक्षरता प्रतिशत

सारणी 3- सा -13

कार्यशील जनसंख्या (सहभागिता) प्रतिशत

सारणी 3- सा-14

. vi [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2023

3638

विवरण

सारणी क्रमांक

वार्ड वार जनसंख्या घनत्व

सारणी 3 - सा -15

जनसंख्या घनत्व

सारणी 3 - सा -16

पन्ना नगर पालिका क्षेत्र में दशक वृद्धि दर

सारणी 3 - सा-17

ग्रामीण क्षेत्र दशक वृद्धि दर

सारणी 3- सा-18

नगरीय विस्तार एवं क्षेत्रफल

सारणी 3 - सा -19

पन्ना नगर पालिका परिषद् क्षेत्र में जनसंख्या का आकलन

सारणी 3 - सा-20

ग्रामीण क्षेत्र जनसंख्या आकलन

सारणी 3- सा -21

पन्ना निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या वर्ष 2035

सारणी 3 - सा-22

गंदी बस्ती का विवरण

सारणी 3- सा-23

आवासीय इकाइयों की कमी वर्ष 2011

सारणी 3- सा-24

अनुमानित परिवार एवं आवास आवाश्यकताएं

सारणी 3- सा-25

जल आपूर्ति आकलन

सारणी 3 - सा-26

सारणी 3 - सा-27 जनसंख्या अनुसार जल आपूर्ति की मांग का आकलन एवं उपलब्धता

शैक्षणिक सुविधाएं

सारणी 3 - सा-28

स्वास्थय सुविधाएं

सारणी 3 - सा -29

सारणी 4- सा -1 प्रस्तावित भूमि उपयोग 2035

निवेश इकाईयां

सारणी 4- सा-2

सारणी 4- सा-3 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग की पुनर्स्थापना एवं रिक्त भूमि का उपयोग

मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

सारणी 5- सा -1

नगरीय मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

सारणी 5- सा-2

सारणी 6- सा-1 भू- उपयोग परिक्षेत्र

सारणी 6-सा-2 आवासीय भूखण्ड विकास मापदण्ड

सारणी 6- सा-3 आवासीय विकास हेतु भू- खण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र

वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास मापदण्ड

सारणी 6- सा-4

सारणी 6-सा-5 वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक

सारणी 6-सा-6 वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र में मार्गों का वर्गीकरण एवं फर्शी क्षेत्रानुपात

सारणी 6- सा-7 सामुदायिक सुविधाओं / सेवाओं हेतु नियमन

अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

सारणी 6-सा-8

सारणी 6- सा-9 उपयोग परिसर में स्वीकृत / स्वीकार्य गतिविधियां

पन्ना - योजना क्रियान्वयन की लागत

सारणी 7- सा -1

विवरण

सारणी क्रमांक

प्रथम चरण के विकास संबंधी घटक

सारणी 7- सा-2

पन्नाः प्रथम चरण लागत

सारणी 7-सा-3 3639

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

मानचित्र सूची

शीर्षक

मा. क्र .

1.1 Regional Setting

1.2 Location Map of Planning Area

1.3 Planning Area

2.1 DigitalElevation Model

2.2 Building Footprint

Contour

2.3

2.4 Slope

2.5 Lithology

2.6 Soil Texture

2.7 Groundwater Prospects

2.8 Earthquakes Zones

2.9 Land Value

2.10 Government Land

2.11 Geomorphology

2.12 Waterbody Buffer

2.13 LandDegradation

Road Buffer

2.14

2.15 Land Suitability (Model -1 )

2.16 Land Suitability (Model -2)

2.17 Land Suitability (Model -3 )

3.1 Existing Landuse

3.2 WardMap

Ward Wise Sex Ratio

3.3

3.4 WardWiseChild Population (0-6)

WardWise Child Sex Ratio (0-6)

3.5

3.6 WardWise SC/ST Population

3.7 Ward Wise Literacy

3.8 WardWiseWork Participation

3.9 WardWisePopulation Density

3.10 Ward Map - 2021

3.11 Urban Sprawl

3.12 Existing ATM

3.13 Existing Community Toilet

4.1 Proposed Landuse

4.2 Proposed Landuse

4.3 Planning Unit

Central Area

4.4

5.1 Existing Transport Network

5.2 Existing Transport Network

5.3 Proposed Transport Network

7.1 FirstPhaseImplementation [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3640

अध्याय -1 नगर परिचय , नियोजन एवं विकास संदर्भ

1.1 नगर परिचय

1.1.1 स्थिति

पन्ना नगर 24° 43 ′ उत्तर अक्षांश 80 ° 11 ′ पूर्व देशान्तर पर समुद्र सतह से लगभग 537 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है । यह सागर राजस्व संभाग के जिले पन्ना का जिला मुख्यालय है तथा क्षेत्रीय मार्ग द्वारा संभागीय मुख्यालय सागर तथा दमोह एवं छतरपुर जिले से सीधे जुड़ा हुआ है । पन्ना से सतना तथा छतरपुर से लगभग 70 कि.मी. की दूरी पर स्थित है ।

1.1.2 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि

पन्ना बुंदेलखण्ड राजनैतिक ऐजेन्सी का एक सनद राज्य होकर, पूर्व की मध्य भारत ऐजेन्सी के अधीन था जिसका विस्तार 2371 वर्गमील था । पन्ना महाराजा बुन्देला राजपूत ओरछा घराने से सम्बन्धित थे एवं महाराजा छत्रसाल पन्ना के प्रसिद्ध शासक के रूप में माने जाते थे, जिन्होंने 1671 में संपूर्ण बुन्देलखण्ड पर राज्य किया । महाराजा छत्रसाल की राजधानी कलिंजर में थी । जहां पर प्रसिद्ध किला स्थित है, जो कि नगर से 106 कि.मी. की दूरी पर है । वे 1675 में पन्ना आये तथा नगर की स्थापना की । महाराजा छत्रसाल की मृत्यु वर्ष 1732 में हुई ।

पन्ना नगर का नाम रानी पदमावती के नाम पर जिनका मंदिर किलकिला नदी के किनारे स्थित है, के नाम पर हुआ है । ऐसी भी मान्यता है कि पन्ना के आसपास पाये जाने वाले हीरों के कारण भी इसका नाम पन्ना हुआ है ।

1.1.3 क्षेत्रीय एवं उप क्षेत्रीय संदर्भ

पन्ना नगर नौगांव- सतना राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 75 से छतरपुर एवं सतना नगरों से जुड़ा हुआ है । सतना नगर यहां से 70 कि.मी. की दूरी पर स्थित है । जहां रेल सुविधा उपलब्ध है , जिससे यह नगर देश के उत्तरी एवं दक्षिणी भागों से जुड़ा है । इसके अतिरिक्त कटनी (126 कि.मी.) एवं हरपालपुर रेल्वे स्टेशन से भी रेल सुविधा उपलब्ध है । राजमार्ग के अतिरिक्त पन्ना, प्रमुख जिला मार्ग से जिला मुख्यालय दमोह एवं अमानगंज- कटनी राजमार्ग क्र. 47 द्वारा कटनी से जुड़ा हुआ है । इसके अतिरिक्त पन्ना, अजयगढ़ , बांदा (उ.प्र.) से भी सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है ।

वन क्षेत्र से घिरा होने के कारण वन संपदा प्रचुर मात्रा में है । राष्ट्रीय उद्यान इस नगर से लगा हुआ है जहां वन्य प्राणी बहुतायत में हैं जो पर्यटकों के लिये विशेष आकर्षण का केंद्र है । अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पर्यटन स्थल खजुराहो यहां से लगभग 45 कि.मी. की दूरी पर स्थित है जहां से हवाई सुविधा उपलब्ध है ।

3641

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

पन्ना नगर का धार्मिक महत्व भी है । नगर में विद्यमान मंदिर, वास्तुकला के अनुपम उदाहरण हैं । इन मंदिरों में बलदाऊ मंदिर, जुगलकिशोर मंदिर , जगदीश स्वामी मंदिर, प्राण नाथ मंदिर , राम जानकी मंदिर , गोविन्द जी आदि प्रमुख रूप से हैं ।

जिले में हीरा युक्त क्षेत्र , विंध्य समूह की चट्टानों में लगगभ 60 कि.मी. लंबे एवं 30 कि.मी. चौड़े क्षेत्र में फैला हुआ है । हीरा उत्पादन का कार्य मुख्यतः राष्ट्रीय खनिज विकास निगम द्वारा ग्राम मझगवां एवं हिनौता में किया जाता है , जबकि भौमिकी एवं खनिज संचालनालय के अधीन हीरा अधिकारी द्वारा भूमि पट्टा उपलब्ध कराकर हीरा उत्खनन की स्वीकृति दी जाती है । अधिकांश हीरा धारित खदानें वन क्षेत्र में है, जिनके कारण हीरों का उत्खनन नहीं किया जा सका है । हीरा खनन से वर्तमान में 15,000 से 20,000 स्थानीय व्यक्तियों को समय-समय पर रोजगार प्राप्त होता है । हीरा उत्पादन की मुख्य खदान ग्राम मझगवां में है, जो नगर से 18 कि.मी. की दूरी पर स्थित है ।

पन्ना से अन्य नगरों की दूरी

समीपस्थ नगर क्रमांक

2 1

1.

खजुराहो 2.

छतरपुर

सतना 3.

सागर 4.

रीवा 5.

भोपाल 6.

कटनी 7.

1.1.4 नगर के प्रसिद्ध मंदिर एवं उनका महत्व

श्री बलदाऊ मंदिर

सारणी 1 -सा- 1

दूरी (कि.मी)

3

44कि.मी.

70कि.मी.

75 कि.मी.

216 कि.मी.

126कि.मी.

385.00 कि.मी.

124.00 कि.मी.

श्री बलदाऊ मंदिर का निर्माण राजा रूद्र प्रताप सिंह के शासन काल में हुआ था । मंदिर का निर्माण इंग्लैंड के पाल केथेड्रल के माडल पर आधारित है जिसका रूपांकन मैनली द्वारा तैयार किया गया था । मंदिर की ऊंचाई खजुराहो के कंदरिया महादेव मंदिर तथा वृन्दावन के रंगनाथ मंदिर से भी ऊंची है । मंदिर का प्रवेश द्वार काफी आकर्षक हैं तथा मुख्य मंदिर चार दीवारी के मध्य में है । इस मंदिर में रेवती रमण बलराम जी की सुंदर मूर्ति दर्शनीय है । मंदिर विशाल प्रकोष्ठ और ऊंचे चबूतरे पर निर्मित है । मंदिर के गर्भगृह के दरवाजे एवं गोलाकर स्तंभ दर्शनीय है । यह मंदिर पाश्चात्य भवन निर्माण कला पर आधारित है । यहां बलदेव जी के सम्मान में फाल्गुन माह (फरवरी में) वार्षिक मेला आयोजित होता है जिसे [ भाग 1

मध्यप्रदेश पत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2023 राजपत्र ,

3642

PlanningAres

Panna

Km

RailwayLine

NationalHighway

DistrictBoundary

Forest

Panna

River&WaterBody

StateHighway

OtherRoad

MajorTown

StateInstituteForTownPlanning

150Km

1.1REGIONALSETTING

100Km

50Km

Source:SurveyOfIndia,Toposheet&MAPIT

Buffer(Km)

......200Km

PANNADEVELOPMENTPLAN2035

Legend

District-Panna

Scale 0102030405060

CHATTISGARH

KEWA

GangaRiver

DEVENDRA ORANADAR

BANDA

NH-22

AJAYGARH

YamunaRiver

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

100KM

κρύσε

50KM

150KM

200KM

HAJURAHO

UTTARPRADESH

-11

DAMCH

ORAI

ARMADA

YamunaRiver

کام 3643

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भागग 1 ]

Road

ationalHighway

stwayLine

Highway Bypass BulltupArea

WaterBody

VilageBoundary

Batna

Legend 11PlanningAreaBoundary

StateInstituteForTownPlanning PannaPlanningArea

75

Alay

0120

SHAT

Amihiriya

Panna(M

SH47

Akola

NH75

Km

6

Katriya

5

4

3

Bakchur

Scale

Chhata

0

BundelkhandBaghelthandRegion

NarmadaTapeRegion

JabalpurForestResourceRegion

GwaliorAgroRegion

IndoreAgroIndustriesRegion

Forest&MaringCentralSatpuraRegion

BhopalRajdhaniRegion BinaPetrochemical&IndustralRegion

RegionsofMadhyaPradesh

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

BundelkhandBaghelkhandRegion

MadhyaPradesh [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3644

नगर पालिका आयोजित करती है । मेले में लगभग आसपास के 10,000 व्यक्ति शामिल होते हैं ।

प्राणनाथ मंदिर

विशाल एवं ख्याति प्राप्त प्राणनाथ मंदिर प्राणनाथ के नाम पर बना हुआ है जो राजा सिंह साभा सिंह ( 1742) के कार्यकाल के समय पन्ना आए थे । श्री प्राणनाथ जामनगर (कठियावाड़) के निवासी थे जो कबीर के समान हिन्दू और मुसलमानों दोनों समुदायों में लोकप्रिय थे । श्री प्राणनाथ ने वेद एवं कुरान के उपदेशों को 14 अध्यायों में गद्य रूप में संकलित किया ।

इस मंदिर का निर्माण प्राणनाथ की इच्छानुसार हुआ था । यह मंदिर सौन्दर्य, श्रद्धा और गौरव का केंद्र स्थल है यहां हजारों यात्री आते रहते हैं । मंदिर उत्तर मध्यकालीन महराब शैली पर आधारित है । मंदिर का मुख्य गुंबद संगमरमर का है तथा छह छोटे गुंबदों से चारों तरफ से घिरा हुआ है । मंदिर के विशाल गुंबद पर स्वाामी प्राणनाथ का आर्शीवाद सूचक वरदहस्त दर्शनीय है । गुंबद पर कमल का अंकन और स्वर्ण परिवेष्ठन हिन्दू परम्परा का द्योतक है । मंदिर का आंतरिक परिदृश्य तथा प्रदक्षिणा (परिकमा) पथ की चित्रकला अनुपम है जिसमें राधाकृष्ण की रासलीला दीवारों पर चित्रित है । इस मंदिर में भगवान कृष्ण की मुरली मुकुट की पूजा की जाती है ।

जुगलकिशोर मंदिर

इस मंदिर का निर्माण राजा हिन्दुपत द्वारा सन 1813 में कराया गया था । इस मंदिर में भगवान श्रीकृष्ण और राधा जी की मनोहारी युगल मूर्तियां विराजमान है तथा यह कहा जाता है कि यह मूर्ति मथुरा वृन्दावन के स्वामी हरिराम व्यास द्वारा लायी गयी थी । यह मंदिर मध्यकालीन युग की वास्तुकला का एक अनुपम उदाहरण है । मंदिर के विशाल गुंबद के शीर्ष भाग में कमल का अंकन गोलाकार रूप में हुआ है , जिस पर स्वर्ण कलश की प्रतिष्ठा की गई है । कार्तिक माघ की पूर्णिमा के दिन बहुत से दर्शनार्थी यहां आते हैं ।

पद्मावती देवी जी मंदिर

भगवती पद्मावती नाग भार शिव वंश की कुल देवी थीं । किलकिला नदी के तट पर मंदिर का निर्माण तत्काल में कराया गया था । नागवंशियों के पतन के बाद गौण राजा भी भगवती पद्मावती की उपासना करते रहे । महाराज छत्रसाल जी पद्मावती देवी को राजलक्ष्मी के रूप में पूजते थे । मंदिर के गर्भगृह में माँ की नौ मूर्तियां नव दुर्गा के रूप में शोभायमान हैं ।

3645

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

जगदीश स्वामी मंदिर

इस मंदिर का निर्माण राजा किशोर सिंह देव ने उन्नीसवीं शताब्दी में कराया था। सन् 1817 में श्री जगदीश स्वामी की प्राण - प्रतिष्ठा विधिवत कराई गई थी । यह मंदिर एक वृहद् प्रांगण में निर्मित है और इसकी निर्माण शैली मध्यकालीन वास्तुकला पर आधारित है ।

श्री राम-जानकी मंदिर

श्री राम जानकी मंदिर का निर्माण सन् 1895 में राजा लोकपाल सिंह देव की महारानी ने कराया था । मंदिर का निर्माण उत्तर मध्यकालीन शिखर शैली पर हुआ है । मंदिर का गोलाकार गुंबद यवन वास्तुकला का प्रतीक है । मंदिर की छत का आधार गोल और ऊँचे- ऊँचे स्तंभ है जो रोमन शैली की देन है । गुंबद के ऊपर कमल और कलश, चौरस छत, कंगूरों की कतारें, मंडप आदि तत्कालीन कला का अभिनव रूप हैं । मंदिर में श्री राम जानकी जी और लक्ष्मणजी की बड़ी- बड़ी मनोहारी प्रतिमायें दर्शनीय हैं ।

1.1.4.1 आसपास के दर्शनीय स्थल

खजुराहो

अन्तर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल खजुराहो यहां से लगभग 45 कि.मी. की दूरी पर स्थित है यहां पर चन्देला राजाओं द्वारा 12 वी सदी में बनाए गये मंदिर दर्शनीय हैं ।

राष्ट्रीय उद्यान

प्राकृतिक सम्पदा से भरपूर राष्ट्रीय उद्यान, यहां से 15 कि.मी. की दूरी पर है जहां पर वन्य प्राणियों को स्वतंत्र रूप से विचरण करते हुए देखा जा सकता है ।

कालिंजर किला

दसवीं एवं ग्यारहवीं शताब्दी में चंद्रवर्मा द्वारा निर्मित कालिंजर किला जो महाराजा छत्रसाल की राजधानी भी थी, दर्शनीय है । यह किला नगर से लगभग 106 कि.मी. की दूरी पर स्थित है ।

पांडव जल प्रपात

पांडव जल प्रपात, नगर से लगभग 10-12कि.मी. की दूरी पर पन्ना छतरपुर मार्ग पर स्थित है, जहां का प्राकृतिक सौंदर्य अत्यन्त ही मनोहारी है । ऐसी जनश्रुती है कि पांडवों ने अपने अज्ञातवास का कुछ समय यहां व्यतीत किया था ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3646

1.2 भौतिक स्वरूप

1.2.1 भू-आकृति

इस क्षेत्र का अधिकतम भाग , विंध्य पहाड़ियों की श्रेणियों, जो पन्ना श्रेणी के नाम से जानी जाती है , के अन्तर्गत हैं जिनका विस्तार बुंदेलखंड के दक्षिण- पश्चिम से उत्तर- पूर्व दिशा में है । नगर के निकट मदारतुंगा , कन्हैया तुंगा तथा मेडिया पर्वत की श्रेणियां है जो इस भाग की उच्च पर्वत श्रृंखला हैं, जिले का अधिकांश भाग ऊंचा- नीचा होकर पहाड़ी भाग है, जो जंगलों से आच्छादित है । जंगल बहुतायत में होने के कारण राष्ट्रीय वन उद्यान के रूप में कुछ क्षेत्र को विकसित किया गया है । पश्चिमी सीमा में केन नदी बहती है , जो कि छतरपुर एवं पन्ना जिलों की सीमा को विभक्त करती है ।

नगर का सामान्य ढाल उत्तर - पश्चिम दिशा की ओर है तथा वर्षाकालीन जल किलकिला नदी से होकर केन नदी में मिलता है जो अंततः यमुना नदी में मिलती है ।

नगर में तथा नगर के आसपास तालाब बहुतायत में विद्यमान हैं, जिनमें धर्म सागर, निरपत सागर तथा लोकपाल सागर प्रमुख हैं ।

1.2.2 जलवायु

जिले का मौसम सामान्यतः सौम्य है । शीतकाल में कभी- कभी अत्याधिक ठंड पड़ती है । माह नवंबर से शीत ऋतु प्रारंभ होती है तथा दिसंबर एवं जनवरी सर्वाधिक ठंड वाले महीने हैं । माह मार्च से दिन एवं रात्रि के तापमान में वृद्धि होती है , जिसमें मई एवं जून सर्वाधिक गर्म रहते हैं । अधिकतम तापमान 114° फे. तथा न्यूनतम तापमान 38 ° फे. दर्ज किया है । वर्षाकालीन अवधि सामान्यतः जुलाई से सितम्बर तक रहती है, जिसमें औसतन वर्षा 40 " से 45 " तक होती है । नगर में सामान्यतः वायु प्रवाह दिशा दक्षिण- पश्चिम की ओर रहती है ।

1.3 नियोजन हेतु प्रयास

पन्ना नगर हेतु सर्वप्रथम निवेश क्षेत्र का गठन वर्ष 1974 में किया गया था । निवेश क्षेत्र में पन्ना नगर पालिका क्षेत्र के अतिरिक्त 8 ग्राम जनकपुर, कृष्ण कल्याणपुर, कल्याणपुर, लक्ष्मीपुर, मनौर , बकचुर, दरेरा एवं पन्नागिर्द सम्मिलित थे । उक्त निवेश क्षेत्र हेतु पन्ना विकास योजना 2011 अनुमानित जनसंख्या 1.00 लाख हेतु तैयार की जाकर मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के अंतर्गत् धारा 19 की उपधारा (1 ) के अंतर्गत अधिसूचना क्रमांक एफ- 3-93-99 बत्तीस , दिनांक 17 मई, 2000 द्वारा अनुमोदित की गई थी जो कि अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (5 ) के अधीन मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित होने की तिथि 2 जून, 2000 से प्रभावशील की गई है ।

पन्ना नगर की नगर पालिका सीमा का पुनर्गठन मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 13.07.2021 द्वारा किया गया है । पन्ना नगर के क्षेत्रीय महत्व एवं विकास को दृष्टिगत रखते 3647

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

हुए पन्ना निवेश क्षेत्र का पुनर्गठन, म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना दिनांक 22.11.2021 द्वारा किया गया है , जिसमें पूर्व निवेश क्षेत्र के अतिरिक्त 20 ग्राम सम्मिलित किए गए है ।

वर्ष 2035 की आवश्यकताओं को आधार मानकर सुनियोजित विकास योजना के प्रस्ताव सृजित किए गए हैं । इन योजना प्रस्तावों में नगर के अनुरूप आवासीय , वाणिज्यिक, मिश्रित, औद्योगिक , सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक , सार्वजनिक उपयोगिताऐं एवं सेवाएँ , आमोद-- प्रमोद , यातायात एवं परिवहन के साथ ही नगर की अधोसंरचना के प्रस्ताव दिए गए हैं । यह योजना वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या 1.40 लाख को आधार मानकर तैयार की गई है ।

1.4 नियोजन प्रस्ताव

नियोजन की अवधारणा में समयानुसार बदलाव आया है, विकास योजना तैयार करना, अब संतुलित विकास पर केन्द्रित है । पन्ना विकास योजना 2035 तैयार करते समय सामाजिक एवं आर्थिक आँकड़ों का संकलन एवं विश्लेषण कर प्रस्ताव दिये गये हैं । पन्ना विकास योजना 2035 में निम्न उद्देश्यों एवं लक्ष्यों को ध्यान में रखा गया हैः-

1. नगर का प्रकार , आकार एवं माप ।

सघन विकास ।

2.

3. नगरीय प्रबंधन में जन- यातायात व्यवस्था, सरल एवं सामान्य पहुँच के साथ ।

4. नगरीय परिवेश का पोषण एवं संरक्षण ।

5. नगरीय जीवन स्तर में उत्तरोत्तर गुणात्मक सुधार एवं स्वास्थ्य में वृद्धि ।

6. नगर की भौगोलिक एवं सांस्कृतिक विरासत का पोषण एवं परिमार्जन ।

नगर के भौतिक एवं आर्थिक स्वरूप की गतिशीलता में तीव्रता लाना ।

7.

8.

मूलभूत जीवन आधार प्रणाली के संसाधनों को अनुरक्षित करना ।

1.5 निवेश क्षेत्र

1.5.1 पन्ना निवेश क्षेत्र

1. पन्ना नगर हेतु सर्वप्रथम निवेश क्षेत्र का गठन म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 की धारा 13 (1 ) अंतर्गत् म.प्र. शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग की अधिसूचना क्रमांक 2509/1-69/ तैंतीस / 74 भोपाल दिनांक 03.09.1974 द्वारा हुआ था । (परिशिष्ट -1 )

2. म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 3-99-2021 - अठारह-5. भोपाल दिनांक 22.11.2021 के द्वारा निवेश क्षेत्र का पुर्नगठन किया गया । पुर्नगठित निवेश क्षेत्र की जानकारी सारणी 1 - सा -2 में दर्शायी गई है ।

3. मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 की धारा 15 की उपधारा (4 ) के अंतर्गत वृद्धित निवेश क्षेत्र में सम्मिलित अतिरिक्त 19 ग्रामों हेतु [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3648

Panna

PlanningArea

Km

MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

BuiltupArea

RallwayLine

NationalHighway

Bypass WaterBody

StateInstituteForTownPlanning StateHighway

VillageBoundary

MajorRoad

1.3PLANNINGAREA

2

Legend

Source:DirectorateofTown&CountryPlanning MadhyaPradesh,Bhopal PANNADEVELOPMENTPLAN2035

Scale District-Panna

0

как

Satna

Satna

Tilguwan

Sakariya

Kalyanpur

Janakpur

NH25

Khajuraho

Ajaygan

DahlanChauk

Sarkoha

47

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ート

Amjhiriya

SH47

H75

Akola

Jaruwapur

Manki

Katni

Katriya

Jardheba

chur

Chhatarpure

как 3649

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र संबंधी सूचना मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 पृष्ठ क्रमांक 6502 दिनांक 09.12.2022 को प्रकाशित की गई ।

पन्ना निवेश क्षेत्र

सारणी 1 -सा-2

जनसंख्या (2011 )

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

ग्राम का नाम क्र.

2

1

4

3

(अ) नगरपालिका परिषद् पन्ना क्षेत्र

पन्ना

1.

2.

पुरूषोत्तमपुर

3.

जनकपुर

50820

8081.21

2170

747.55

1725

845.37

8271

ग्राम पन्ना में सम्मिलित

4. बाह्य वृद्धि क्षेत्र

62986

9674.13

योग

(ब) ग्रामीण क्षेत्र

5. कृष्ण कल्याणपुर

6. कल्याणपुर (गनेशपुर)

7.

लक्ष्मीपुर

665

238.99

921

50.07

892

388.62

1022

1111.13

मनौर 8.

9.

बकचुर

दरेरा 10.

175

11.78

551

68.79

2214

1114.33

11 .

तिलगुवां

1510

1001.90

12.

सुनहरा

अमहाई 13.

14. जमुनहाई खुर्द

माझा 15.

जनवार 16.

अमझिरिया 17.

175

141.54

467

999.77

439

51.31

1232

605.13

253

967.41

135

1460.24

अकोला 18.

बहेरा 19.

दहलान चौकी 20.

सरकोहा 21.

सकरिया 22.

मनकी 23.

सिमरा 24.

233

56.70

1118

377.30

248

635.86

797

136.79

754

740.89

59

296.26

1097

1478.79

जरधोवा 25.

26.

जरूवापुर

1021

1078.90

7 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3650

ग्राम का नाम क्र.

जनसंख्या (2011)

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

2 1

4

3

169

1863.54

झलाई 27.

225

472.46

कटरिया 28.

586.57

कटरा 29.

ग्राम तिलगुवां में सम्मिलित 16372

25609.20

योग

(स) वन खण्ड

4368.85

30.

वन खण्ड 79,358

29978.05

योग (अ+ब+स) स्त्रोत :- भारत की जनगणना 2011 एवं भारतीय भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण ।

टीप:-

1. पन्ना निवेश क्षेत्र हेतु प्रभावशील विकास योजना 2011 में सम्मिलित ग्रामों का क्षेत्रफल राजस्व अभिलेखों के अनुसार 12028.14 हेक्टेयर अंकित किया गया था । वर्तमान में विकास योजना 2035 हेतु वृद्धित निवेश क्षेत्र में सम्मिलित अतिरिक्त 20 ग्राम सम्मिलित किये गये हैं । विकास योजना 2035 हेतु निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल राजस्व अभिलेख के अनुसार (वनखण्ड क्षेत्र को छोड़कर) 25507.08 हेक्टेयर है । वर्तमान में विकास योजना 2035 हेतु सेटेलाइट इमेज एवं ग्राम सीमा के डिजिटल मानचित्र के आधार पर निवेश क्षेत्र के कुल वास्तविक क्षेत्र को प्रगणित किया गया है, जिसके अनुसार निवेश क्षेत्र का क्षेत्रफल (वनखण्ड क्षेत्र को छोड़कर) 25609.20 हेक्टेयर होता है एवं निवेश क्षेत्र का कुल क्षेत्रफल 29978.05 है । इसीलिए विकास योजना तैयार करने के उद्देश्य से 29978.05 हेक्टेयर क्षेत्रफल को मान्य करते हुए विकास योजना के प्रस्ताव दिए गए हैं ।

2. नगरपालिका सीमा का पुर्नगठन मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 13.07.2021 द्वारा किया गया जिसमें जनकपुर एवं पुरूषोत्तमपुर ग्राम को नगरपालिका क्षेत्र में सम्मिलित किया गया । पूर्व नगरपालिका क्षेत्र की जनसंख्या वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बाह्य वृद्धि क्षेत्र सम्मिलित कर 59091 थी ।

1.5.2 नगर पालिक परिषद् पन्ना

पन्ना नगर पालिका परिषद का गठन जून 1922 में हुआ है तथा नगर पालिका क्षेत्र को प्रबंधन हेतु 22 वार्डों में विभाजित किया गया था । नगरपालिका सीमा का पुनर्गठन मध्यप्रदेश राजपत्र असाधारण दिनांक 13.07.2021 द्वारा किया गया है , जिसके अनुसार नगर पालिका क्षेत्र को 28 वार्डों में विभाजित किया गया है । नगरपालिका क्षेत्र की जनसंख्या 62986 (वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार ) तथा कुल क्षेत्रफल 9674.13 हेक्टेयर (जी.आई. एस के अनुसार) है ।

3651

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

अध्याय-2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली एवं नियोजन दृष्टिकोण

1 2.1 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु सुदूर संवेदन एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग

भूमि, सम्पूर्ण पर्यावरण का एक घटक है एवं मानव बस्तियां बसाने हेतु भूमि की आवश्यकता होती है । जिस भूमि पर नगर की बसाहट है, उसका संलग्न भूमि पर हुआ प्रभाव , जो भूमि उपयोग परिवर्तन के फलस्वरूप होता है, इस बात का प्रमाण है कि पर्यावरण के इस महत्वपूर्ण घटक, अर्थात् भूमि का उपयोग मानव सभ्यता द्वारा नियोजित दृष्टिकोण से किया गया है अथवा नहीं ।

पन्ना नगर का विकास पूर्वी दिशा में स्थित पहाड़ीखेड़ा मार्ग पर हो रहा है । नगर अन्य तीनों ओर से जंगल से घिरा होने से कारण पूर्वी दिशा में विकास तीव्रगति से हो रहा है । नगर में प्रस्तावित रेल्वे स्टेशन भी इसी मार्ग पर प्रस्तावित किया गया है । अतः नगर का विकास इसी दिशा में होना प्रस्तावित है ।

नगर के चारों ओर सघन वन है । नगर की बढती जनसंख्या के परिणामस्वरूप नगरपालिका क्षेत्र में वृद्धि हुई है । जिला मुख्यालय इन्हीं कारणों से नगर विकास की गत वर्षों में संभावनायें बढ़ी हैं, फलस्वरूप नगर की विकास योजना के पुनर्विलोकन की आवश्यकता है।

पर्यावरण की दृष्टि से नगर नियोजन, भूमि का उपयोग सुसंगत आधार पर किया जाना चाहिए । उपरोक्त संदर्भ में पन्ना नगर की विकास योजना के पुनरीक्षण के समय आवश्कता अनुसार संशोधन, जनसंख्या वृद्धि तथा नागरिकों को बेहतर जीवन स्तर उपलब्ध कराने की दृष्टि से किया गया है ।

नगर का विकास , उसके भौतिक स्वरूप एवं मानवीय प्रयासों पर निर्धारित होता है । पन्ना नगर की वर्तमान आकृति एवं आकार निर्धारित करने में नगर में स्थित तालाबों, पहाड़ी तथा वन क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका है । विकास योजना में विद्यमान पहाड़ियों पर सघन वृक्षारोपण , भू- दृश्यीकरण , पर्यावरण संरक्षण तथा तालाबों के जलग्रहण क्षेत्र का संरक्षण एवं विकास , यातायात स्वरूप का उन्नयन एवं अधोसंरचना विकास के प्रभाव भी विकास योजना में दिये गए हैं, जिससे कि वर्तमान जनसंख्या के साथ- साथ भावी पीढ़ी को भी स्वच्छ वातावरण तथा सामंजस्य स्थापित करने वाली अधोसंरचना उपलब्ध हो सके ।

विकास योजनाओं को तैयार करने हेतु सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग ) एवं भौगोलिक सूचना पद्धति (जी.आई.एस. तकनीक) का महत्वपूर्ण योगदान है । इन पद्धतियों से भूमि उपयोग सर्वेक्षण तथा विभिन्न प्रकार के आँकड़ों का संकलन तथा विश्लेषण कम समय में, विश्वसनीय एवं वैज्ञानिक तरीके से किया जा सकता है एवं भावी नियोजन हेतु विभिन्न प्रकार के विकल्प उपलब्ध कराये जा सकते हैं । इसके आधार पर नियोजकों को सर्वश्रेष्ठ विकल्प का चयन

कर भावी विकास हेतु भूमि उपयोगों को प्रस्तावित करने में तथा विकास मापदण्डों को निर्धारित करने में आसानी होती है ।

2.1.1 सुदूर संवेदन

सुदूर संवेदन तकनीक के अंतर्गत् भारतीय सुदूर संवेदन केन्द्र हैदराबाद से प्राप्त वर्ल्ड व्यूII (World View II) के उच्च आवर्धन उपगृह चित्रों का उपयोग थीमेटिक मानचित्र तैयार करने हेतु किया गया है । उपग्रह चित्रों का उपयोग 1: 4000 पैमाने पर आधार मानचित्र तैयार करने हेतु किया गया है । उपग्रह चित्रों के मानक, सारणी 2- सा-1 में दर्शाये गये हैं ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3652

उपग्रह चित्रों के मानक

S.No. Description

2

1

सारणी 2- सा-1

Remarks

Value

4

3

0.5 meters or better

1

Spatial Resolution

2

Spectral Resolution

IR band is optional

PAN Sharpened (Bands: Panchromatic , Red , Green , Blue and Near Infrared)

3

Less than 1 /4th of pixel size

Band to Band registration

10 bit or better

4 Radiometry

5

Nearest Neighbourhood

Image Resampling

Monoscopic/ Stereoscopic

PlainAreas : Monoscopic

Highly Hilly areas:

Stereoscopic

6

Need of Stereoscopic to be reviewed case by case . If the city is built on terrain slope morethan 15 degrees .

Less than 10 degreefrom

nadir

Monoscopic data view angle

Stereoscopic

In specific cases , maximum of up to 15 degrees view angle shall be allowed

Base to Height ( B /H ) ratio: 0.6 < B/ H < 0.8

One of the stereo image view angle should be less than 10 degrees from nadir

7 Product type

Ortho - kit data with RPCs

Image data should be associated with corresponding Rational Polynomial Coefficients (RPCs)

स्त्रोतः- एन.आर.एस.सी. हैदराबाद 3653

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

2.1.2 भौगोलिक सूचना प्रणाली

भौगोलिक प्रणाली कम्प्यूटराईज पद्धति से सभी भौगोलिक जानकारियों को संयुक्त रूप से उपलब्ध कराती है , जिसका वैज्ञानिक विश्लेषण संभव है । भौगोलिक सूचना प्रणाली , प्राकृतिक संसाधन एवं पर्यावरण के व्यवस्थापन, क्षेत्रीय योजना प्रस्ताव एवं अन्य भौगोलिक संदर्भ में निर्णय लेने में उपयोगी है । विभिन्न स्पेशियल लेयर्स ( spatial layers ) को क्लास तथा सब - क्लास ( classes and sub classes ) में विभाजित किया गया है । इनका उपयोग विकास योजना तैयार करने में किया गया है , जो कि सारणी 2- सा-2 में दर्शाया गया है ।

स्पेशियल लेयर्स की क्लासेस एवं सब- क्लासेस

S. No.

Spatial Layers

सारणी 2-सा-2

Classification based onUse& Attributes

Sourcefor Spatial datageneration

2

1

1 Baselayers

1. Road

Classes

Sub Classes

4

5 3

16

3

Very high resolution

satellite data

2. Bridges

3. WaterBodies

2

48

22

Very high resolution

satellite data

Urban Land use/Land cover

3 Building Footprints

46

16

Very High Resolution satellite data

4

1

1

CARTO DEM - NRSC , ISRO

Digital Elevation Model (DEM) Type : Digital Terrain Model (DTM)

5 Cadastral Layer

1

State Revenue

Department

Boundaries

6

1. Planning Boundaries

1

1

Town& Country

Planning

1

1

Urban Local Bodies

2. Municipal Boundaries

स्त्रोतः- एन.आर.एस.सी. हैदराबाद [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2023

3654

Panna

PlanningArea

1

Km

3

NationalHighway

261.719

PlanningArsaBoundary

Bypass

519.674High

StateInstituteForTownPlanning

StateHighway

MajorRoad

Source:CartoDEM,BHUVAN

2

Elevation(M)fromMSL

Legend

+++++RailwayLine

1

PANNADEVELOPMENTPLAN2035

2.1DIGITALELEVATIONMODEL(DEM)

Scale District-Panna

0

20440

Satna

Ajaygarh

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Katni

Chhatarpu 3655

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

2.2 विकास योजना पुनर्विलोकन कार्यप्रणाली

पन्ना विकास योजना 2035 के प्रस्ताव तैयार करने का मुख्य उद्देश्य है- संतुलित एवं सुनियोजित विकास तथा स्थायी एवं पूर्ण क्षमतायुक्त नगरीय उपलब्ध क्षेत्र का विकास करना । तकनीकी दृष्टि से सुदृढ़ एवं पर्यावरण की दृष्टि से सुसंगत विकास योजना तैयार करने हेतु, पर्यावरण के सभी घटकों पर विचार किया गया है जो आज विद्यमान है, अर्थात् नैसर्गिक पर्यावरण एवं भविष्य में होने वाली बसाहट जो अत्यावश्यक है । भूमि उपयोग मानचित्र के प्रावधान लचीले होना आवश्यक है , जिससे बदलती परिस्थितियों का समायोजन हो सके । अतः स्थायी एवं पूर्ण क्षमता युक्त भूमि उपयोग तैयार करने, नगर एवं परिक्षेत्र हेतु प्राकृतिक, भौगोलिक , ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं पर विचार किया जाना चाहिये । इसके साथ ही, यह भी लक्ष्य रखा गया है कि प्रस्ताव , भूमि उपयोग क्षमता के आधार पर हो । एकीकृत विकास योजना तैयार करने हेतु निम्नलिखित घटकों के संबंध में विस्तृत जानकारी आवश्यक है-

धरातल विशेषताएँ

भौतिक स्थिति; कंटूर , सामान्य अथवा अत्याधिक ढलान , भूगर्भ विशेषताएँ , मिट्टी की विशेषताएँ एवं गहराई, भूमिगत जल स्त्रोत, जलप्लवित क्षेत्र, सघन कृषि भूमि, वन क्षेत्र, जलीय जीवन, तापमान, हवा, बारिश एवं सूर्य के प्रवास का मार्ग ।

भूमि उपयोग वितरण

नगरीय विस्तार, कृषि एवं अनुपयोगी भूमि, वन क्षेत्र के अधीन भूमि, उत्तम भू- दृश्यीकरण , स्थल, नगरीय भूमि उपयोग जैसे आवासीय, मिश्रित, वाणिज्यिक , औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, आमोद प्रमोद, यातायात, रिक्त क्षेत्र जो आगामी विकास हेतु उपलब्ध हैं, प्रत्येक उपयोगों के प्रकार एवं सघनता ।

जनसंख्या विशेषताएँ

आयु समूह, लिंगानुपात, आवर्जन वितरण, भावी जनसंख्या, जनसंख्या घनत्व, मजदूर एवं गैर मजदूर तथा व्यवसायिक संरचना ।

आर्थिक गतिविधियाँ

कृषि, उद्यानिकी एवं अन्य भूमि आधारित गतिविधियाँ , आर्थिक धरातल समस्याएँ एवं संभावनाएँ , वाणिज्यिक क्षेत्र का वितरण , व्यापार का आकार, स्थानीय संस्था की वित्तीय स्थिति, संस्थाएं एवं आगामी विकास हेतु संभावनाएं ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ भाग 1 3656

यातायात विशेषताएँ

वर्तमान सेवाओं के प्रकार एवं क्षमताएँ , माल वाहन , निजी वाहन, सार्वजनिक वाहन, सायकल पथ , पदचारी पथ, जलाशय , रेलवे, वायु सेवा, केन्द्रीय सुविधायें एवं यातायात संरचना ।

आवास विशेषताएँ

उपलब्ध संख्या एवं भवनों की स्थिति, सक्रिय आवश्यकता, झुग्गीवासियों की आवश्यकताएँ एवं उसका निराकरण, भूमि तथा वित्तीय स्थिति ।

सार्वजनिक सेवाएँ

पेयजल वितरण एवं आवश्यकता, मलवहन प्रणाली , विद्युत प्रदाय, संचार सेवाएँ ।

सार्वजनिक सुविधाएँ

शैक्षणिक संस्थाएँ, आमोद- प्रमोद क्षेत्र, स्वास्थ्य सेवाएँ, वाणिज्यिक क्षेत्र ।

अतः एकत्रित की गयी जानकारी व एकीकृत प्रक्रिया के अंतर्गत् वर्ल्ड व्यू ॥ (World ViewII ) उपग्रह चित्रों के आधार पर, निम्नलिखित उद्देश्य पर निर्धारित है, जिसमें Urban and Regional Plan Formulation and Implementation ( URDPFI ) गाईडलाईन के अन्तर्गत समावेशी नियोजन अवधारणा सम्मिलित हैं ।

2.2.1 उद्देश्य

भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना

वर्ल्ड व्यू- ॥ (World View - II) उच्च आवर्धन उपग्रह द्वारा प्राप्त जानकारी जो श्रेणी- ॥ को दर्शाती है, नगरीय भूमि उपयोग का मानचित्र तैयार करना, जिसमें आवासीय, मिश्रित, वाणिज्यिक, औद्योगिक , सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक , सार्वजनिक उपयोगिता आमोद प्रमोद एवं यातायात भूमि उपयोग अंकित हो ।

बसाहट के विस्तार का मानचित्र तैयार करना

विभिन्न स्थितियों पर, उपग्रह से उपलब्ध जानकारी के आधार पर, नगर का विकास, क्रमशः विभिन्न समयावधि में हुआ है, का मानचित्र तैयार करना ।

1. संपूर्ण पन्ना नगर के लिए यातायात मानचित्र तैयार करना ।

2 . नैसर्गिक आपदाओं का, जैसे बाढ़ , भूमि कटाव, भूकम्प से संबंधित क्षेत्र इत्यादि का मानचित्र तैयार करना ।

3657

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

3. जल स्त्रोत , नैसर्गिक जल प्रवाह प्रणाली, जलाशय , ढलान , मिट्टी के प्रकार का मानचित्र तैयार करना ।

4. नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का मानचित्र तैयार करना एवं जिस भूमि का संरक्षण करना है, उसको मानचित्र पर अंकन करना ।

5. प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करना ।

जनगणना के आँकड़े

अनुमानित जनसंख्या का निर्धारण करने हेतु, जनगणना वर्ष 1951 , 1961 , 1971 , 1981 , 1991 , 2001 एवं 2011 के आँकड़ों को विकास योजना में उपयोग किया गया है ।

कार्यप्रणाली

पन्ना नगर की जी.आई.एस. आधारित विकास योजना तैयार करने हेतु अंगीकृत कार्य प्रणाली प्रस्तुत है । एन.आर.एस.सी. हैदराबाद से प्राप्त, स्थल मानचित्र जिसमें उपग्रह चित्र के साथ बिल्डिंग फुटप्रिंट अंकित थे, का स्थल पर सत्यापन कर, आँकड़े एकत्रित कर, सामाजिक, आर्थिक सर्वेक्षण के आधार पर जी.आई.एस. आधारित विकास योजना हेतु आधार मानचित्र तैयार किया गया । विकास योजना तैयार करने हेतु कार्यप्रणाली विवरण निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2023

3658

उद्देश्य एवं कार्यप्रणाली

WorldView II Satellite Data

Acts&Rules

Ancillarydata

GISLayers T&CP Act 1973

Population

Projection

DataVetting and Correction MP Bhumi VikasNiyam 2012

Demography

&Socio

Economic data

Thematic Mapping

AMRUT Guideline

Infrastructure

Geomorphology

Urban Sprawl

Landuse

Soil

Land Allocation

GAP Analysis

Slope

RoadBuffer

Drainage Buffer

Weightage Analysis

Suitability Index

Land Available for Planning

Proposed Landuse Allocation Comprehensive Urban land SuitabilityMap

DraftDevelopment Plan 3659

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

2.3 मानकों की व्याख्या

पन्ना जिले के विभिन्न विभागों से आंकड़े एकत्रित किये गये है । इन आंकड़ों में नगर की भौगोलिक जानकारी , जनसांख्यिकी आंकड़े , औद्योगिक पहलू, अधोसंरचना जिसमें शैक्षणिक, स्वास्थ्य, संचार , इत्यादि सम्मिलित हैं । जल प्रदाय , जल - मल निकास , ठोस अपशिष्ट प्रबंधन, आपदा प्रबंधन , परिवहन, पर्यावरण , पर्यटन एवं राजस्व से संबधित इत्यादि जानकारी सम्मिलित है ।

2.3.1 थीमेटिक मानचित्रीकरण (Thematic Mapping)

विकास योजना तैयार करने हेतु किए जाने वाले विश्लेषण में उपयोग किए जाने हेतु विभिन्न थीमेटिक मानचित्र तैयार किए गये हैं, जिनकी कार्यप्रणाली बिन्दु क्रमांक 2.2.2 में स्पष्ट की गई है ।

2.3.1.1 यातायात संरचना

उपग्रह चित्र के आधार पर वर्तमान यातायात मानचित्र तैयार किया गया, जिसमें निम्न मानकों को आधार मानकर वर्गीकृत किया गया है, जिसे सारणी 2- सा-3 में दर्शाया गया है ।

जियो- स्पेशियल डाटा (मार्ग)

सारणी 2-सा-3

SUB - CLASS

CLASS

S.No

CODE

4

3

2

1

01-01

National Highway 01-02

StateHighway

Bypass 01-06

01-09

Major City Road

Road

1

Minor City Road 01-10

Other Public Road 01-11

OtherPrivate Road 01-12

01-15

Villageroad

2.3.1.2 भूमि उपयोग / भूमि आच्छादन

राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र (एन.आर.एस.सी.) हैदराबाद से प्राप्त उच्च आवर्धन उपग्रह चित्रों पर आधारित बिल्डिंग फुटप्रिंट के उपयोग को आधार मानकर , पन्ना निवेश क्षेत्र का वर्तमान भूमि उपयोग मानचित्र स्थल सत्यापन के उपरांत तैयार किया गया । भूमि उपयोग मानचित्र तैयार करते समय विशेष वर्गीकरण प्रणाली को अंगीकृत किया गया । नगरीय भूमि उपयोग वर्गीकरण प्रणाली सारणी 2 - सा-4 में दर्शायी गई है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3660

जियो- स्पेशियल डाटा (बिल्डिंग फुटप्रिंट)

CLASS

CODE

S.No

3

2

1

06-04

Residential 1

06-05

06-06

07-01

07-02

07-03

07-04

07-05

07-06

Commercial 2

07-07

07-08

07-09

07-11

07-13

07-14

08-01

Industries 3

08-08

08-11

09-01

09-02

09-03

09-04

Mixed 4

09-06

09-07

09-10

10-01

10-02

5

10-03

Educational

10-04

10-05

10-06

11-01

Health Services 6

11-02

11-03

सारणी 2-सा- 4

SUB- CLASS

4

House

Group of Houses

Apartment

Retail

Wholesale

General Business

Hotel / Lodge/ Restaurant

Shopping Centre / Mall

Cinema

Function Hall / Marriage Garden

Warehouse

Storage Godown

Petrol Pump

Hostel

Market (Daily & Weekly) / Mandi

Manufacturing

Agro Based & Food Processing

Other Industries

Residential & Commercial

Residential & Household Industry

Residential & Educational

Residential & Health Services

Commercial & Health Services

Commercial & Educational

Residential & Commercial & Health

Services

School

College

University

Vocational Institute

Anganwari

Training Institute

Government Hospital

PrivateHospital

Diagnostic Centre 3661

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 11 ]

Panna

PlanningArea

Km

Educational

Commercial

0.1

Residential

Religious

Heritage

CentralGovt.Property

HealthServices

StateInstituteForTownPlanning Public&Semi-public

Mixed

MajorRoad

StateHighway

StateGovt.Property

Busstand

Legend

Source:BuildingFootprintGeospatialData-AMRUT SurveybySITOP&T&CP

PANNADEVELOPMENTPLAN2035

Scale District-Panna

2.2BUILDINGFOOTPRINT(CENTRALAREA)

0

DirectorείαοιτόνωوسلاستلامالإستيوسMadhyaPradesh,Bلبروزا [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3662

CLASS

CODE

S.No

3

2

1

11-04

11-05

11-06

Central Govt.

12-01

7

12-02

Property

State Govt .

13-01

8

13-02

Property

14-01

9

Railway

15-01

15-02

15-05

15-06

15-07

15-08

10

15-10

Public& Semi- public

15-11

15-18

15-25

15-26

15-28

15-31

16-01

16-02

16-03

11

Religious

16-04

16-05

16-09

17-01

17-02

17-03

Recreational 12

17-06

17-08

17-15

18-01-01

18-01-02

Public Utilities 13

18-04-01

18-04-02

SUB - CLASS

4

Clinic/Dispensary

NursingHome

Primary /Community Health Centre

Central Government Office

Central Government Quarter

State Government Office

State Government Quarter

Railway Property

Private Office

Banks

PoliceStation

Cantonment/Battalion

Jail

Crematorium Burial Ground /Grave Yard

Community Hall

Dharmashala

LPG/CNG Gas Booking Office

Public/ Community Toilet

Social Welfare Centre

OldAgeHome

ATM

Temple

Mosque

Idgah

Church

Gurudwara

Aashram/Math/Bhojanshala

Garden

Park

PlayGround

Gymnasium

Stadium

Amusement/Theme Park

Water Treatment Plant

WaterPumping Station

Electric Power Plant

Electric Sub-Station 3663

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

CLASS S.No CODE

3 1

2

Communication 14

20-04

24-01

24-02

15

24-03 Transportation

24-10

Traffic related 16

25-04

17

Rural

26-02

2102

18

Heritage

33-09

33-10

19

33-11

Others

33-13

33-14

2.3.1.3 ग्राम/ वार्ड सीमा

SUB - CLASS

4

Satellite & Telecommunication

Centre

BusStand /Terminus

Railway Station

Railway Yard

Truck Terminus

Multi - level Parking

House

Fort

Farm house

Dairy farm

Poultry farm

Slaughter House

Dairy booth

भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त विभाग द्वारा प्रदेश के भू- अभिलेखों को कम्प्यूटरीकृत किया गया है । भू- अभिलेख एवं बंदोबस्त विभाग से प्राप्त डिजिटल खसरा मानचित्रों का उपयोग कर ग्राम सीमा मानचित्र तैयार किया गया । भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग कर ग्राम मानचित्रों से निवेश क्षेत्र की सीमा निर्धारित की गई । नगरपालिका से प्राप्त वार्ड मानचित्रों के आधार पर नगरपालिका परिषद् सीमा का वार्ड मानचित्र तैयार किया गया । अन्य सीमाओं हेतु भारतीय सर्वेक्षण विभाग के 1 : 30000 तथा 1: 25000 मापमान पर तैयार टोपोशीट का उपयोग किया गया । उक्त मानचित्र का उपयोग एकीकृत वार्ड आधारित विभिन्न जानकारी तैयार करने में किया गया है । जनसंख्या के आँकड़े जो भारत की जनगणना 2011 से प्राप्त किए गए , उनका ग्राम मानचित्रों से संबंध स्थापित किया गया ।

थीमेटिक मानचित्र भौगोलिक सूचना प्रणाली के अंतर्गत् उपग्रह चित्रों के विश्लेषण के आधार पर सुदूर संवेदन (रिमोट सेंसिंग ) का उपयोग कर डिजीटाईज कर सागर निवेश क्षेत्र के साथ समन्वित किए गए हैं । क्षेत्र के सांख्यिकी आँकड़े भौगोलिक सूचना प्रणाली के माध्यम से ही ज्ञात किये गए हैं । विभिन्न सीमाओं की वर्गीकरण प्रणाली सारणी 2 - सा-5 में दर्शायी गई है ।

3664

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ भाग 1

Panna

PlanningArea

Km

3

PlanningAresBoundary

Contour(Interval5Meters)

Bypass

RallwayLine

2.3CONTOUR

NationalHighway

MajorRoad

WaterBody

StateHighway

StateInstituteForTownPlanning

Source:CartoDEM,BHUVAN

2

Legend

PANNADEVELOPMENTPLAN2035

Scale DistrictPanna

0

NADIR

Satpa

Khajuraho

Ajaygart

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ανέσε

Chhatarpu 3665

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

2.4SLOPE

2-4

1-2

4-7 High

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

<1Low

NationalHighway

Bypass

WaterBody

MajorRoad

StateHighway

Legend

Stope(Percentage)

PANNADEVELOPMENTPLAN2035

Khajuraho

Chhatarpur Panna

PlanningArea

Km

3

StateInstituteForTownPlanning

Source:CartoDEM,BHUVAN

2

1

Scale District-Panna

0

Satna

Satna

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3666

सीमाओं का वर्गीकरण

सारणी 2-सा-5

SUB - CLASS

CLASS

CODE

S.No.

2

1

37-05

1.

3

VillageBoundary

Administrative

Boundaries

38-01

Planning Area Boundary

Planning

Boundaries

2.

37-05

Panna Municipal Boundary

Municipal

Boundaries

37-06

2.3.1.4 ढलान

Panna Ward Boundary

भारतीय सर्वेक्षण विभाग से प्राप्त टोपोशीट के आधार पर एवं मेप आई.टी. (Madhya Pradesh Agency for Promotion of Information Technology) से प्राप्त Carto - DEM (Cartosat - 1 derived Digital Elevation Model ) के आधार पर ढलान मानचित्र तैयार किया गया । ढलान के निर्धारण हेतु ग्रिड पद्धति एवं निम्नलिखित समीकरण इसका आधार है ।

ढलान का प्रतिशत = (ऊँचाई में अंतर / दूरी में अंतर ) X 100

निवेश क्षेत्र में प्राकृतिक संरचना के अन्तर्गत ढलान के विशिष्ट पहलुओं का अध्ययन भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने में महत्वपूर्ण है । ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अंतर्गत् क्षेत्रफल सारणी 2 - सा-6 में दिया गया है ।

ढलान की विभिन्न श्रेणियों के अन्तर्गत क्षेत्रफल

क्र.

ढलान (प्रतिशत)

2 1

1.

<1

1-2 2.

3-4 3.

4-7 4.

स्त्रोतः- भारतीय भू- वैज्ञानिक सर्वेक्षण

सारणी 2-सा-6

क्षेत्रफल (प्रतिशत) क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

3

85.21

25543.78

10.45

3133.84

3.77

1130.66

0.57

169.77

100.00

29978.05 3667

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

2.3.1.5 मृदा

संपूर्ण जिले के मिट्टी के प्रकार का मानचित्र, भारत की मृदा और भूमि उपयोग सर्वेक्षण विभाग Soil & Land Use Survey of India (SLUSI ) , जो मृदा के सर्वेक्षण का कार्य करती है, से प्राप्त जानकारी पर आधारित हैं । उक्त मानचित्र तैयार करने में सुदूर संवेदन प्रणाली एवं मृदा प्रोफाईल के विश्लेषण के आधार पर मिट्टी की जो उपयोगिता निर्धारित करती है, का उपयोग किया है, मृदा के विभिन्न घटकों के आधार पर भूमि का कटाव मानचित्र, मिट्टी की बनावट का मानचित्र तथा मिट्टी की गहराई का मानचित्र तैयार किया गया ।

पन्ना निवेश क्षेत्र में मिट्टी की जानकारी एम.पी.आर.एस.ए.सी. भोपाल (स्त्रोत- एन. बी.एस.एस. एवं एल.यू.पी. ) के आधार पर अध्ययन कर, प्रत्येक प्रकार की मिट्टी को विभाजित किया गया है । इससे मिट्टी की संरचना संबंधी मानचित्र तैयार किया गया है ।

मृदा विश्लेषण

क्र.

मिट्टी की संरचना

2

1

1.

Fine

2.

FineLoamy

3 .

FineSilty

4.

Loamy

5.

Loamy Skeletal

Total

2.3.1.6 बाढ़ आपदा

सारणी 2-सा-7

क्षेत्रफल (प्रतिशत) क्षेत्रफल (हे.में)

4

3

23.52

7050.33

3.82

1144.77

0.92

274.34

60.25

18062.85

11.49

3445.75

100.00

29978.05

इस जानकारी हेतु ढलान , जलाशय मानचित्र, प्राप्त आँकड़ों तथा भौगोलिक सूचना प्रणाली का उपयोग कर संभावित बाढ़ क्षेत्रों का अध्ययन किया गया है ।

2.3.1.7 जलाशय

वर्ल्ड व्यू-II (World View -II ) उच्च आवर्धन उपग्रह चित्र एवं वर्गीकरण प्रणाली को आधार मानकर सागर नगर में स्थित जलाशयों का मानचित्र तैयार किया गया है । जलाशयों की वर्गीकरण प्रणाली सारणी 2 - सा-8 में दर्शायी गई है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3668

Sandstone

SandstoneandOrthoquartzite

PlanningAreaBoundary

Laterite

Alluvium

NationalHighway

Bypass

Basalt

MajorRoad

Shale

WaterBody 2.5LITHOLOGY

StateHighway

Clay

Lithologicalunit

Legend

+RallwayLine

PANNADEVELOPMENTPLAN2035

Khajuraho

AjaygarhF

Chhatarpur Panna

PlanningArea

Km

3

StateInstituteForTownPlanning

2

Source:DistrictResourcesMap(GSI)

1

Scale District-Panna

0

Satna

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal 3669

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

Panna

PlanningArea

Km

FineSilty

3

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

Bypass

NationalHighway

Loamy

LoamySkeletal

MajorRoad

StateInstituteForTownPlanning

StateHighway

FineLoamy

Fine

Source:CartoDEM,BHUVAN 2.6SOILTEXTURE

Legend

SoilTexture

PANNADEVELOPMENTPLAN2035

Scale District-Panna

2400%

Satna

sho

SH4

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Chhatarpur मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ भाग 1 3670

Panna

PlanningArea

Km

ModeratetoPoor

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

Bypass

NationalHighway

3

StateHighway

Good

GoodtoModerate

WaterBody

MajorRoad

PoortoNill

StateInstituteForTownPlanning

Source:CartoDEM,BHUVAN

AvaliabilityClass

Legend

2.7GROUNDWATERPROSPECTS

PANNADEVELOPMENTPLAN2035

District-Panna

Scale

24

Satna

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Chhatarpur 3671

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

MadhyaPradesh

& BIS(BMTPC),1997

StateInstituteForTownPlanning Panna Forest

DistrictBoundary

ZONEIII

MADHYAPRADESH 2.8EARTHQUAKEZONES

Source:SelsmotectonicAtlasofIndia,GSI,GOI EarthquakeZones

Legend

Scale INDIA

0 306090120150180210240 Km

NAO

24100

PANNA

Bhind

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Rajgarh

Mandsaur 3672

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ भाग 1

A

Panna

PlanningArea

Low

High

9000-13000

13600-2400

5800-9000

2000-8800

PlanningAreaBoundary

MunicipalAreaBoundary

RailwayLine

900-2000

Bypass

Forest

3

NationalHighway

VillageBoundary

WaterBody

MajorRoad

StateHighway

WardBoundary

2.9LANDVALUE

StateInstituteForTownPlanning

2

Legend

WardWiseLandValue(Rs.InLacs/Hectare)

Source:DepartmentofRegistration&Stamps, GovernmentofM.P.

1

PANNADEVELOPMENTPLAN2035

Scale District-Panna

0

T

Satna

Setna

T

T

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Chhatarpur

HAIN 3673

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

Panna

PlanningArea

Km

MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

PrivateLand

3km

NationalHighway

Bypass

VillageBoundary

WaterBody

MajorRoad

WardBoundary

StateInstituteForTownPlanning GovtLand

StateHighway

2.10GOVERNMENTLAND

Source:CommissionerLandRecord,M.P.

Legend

+++++RailwayLine

PANNADEVELOPMENTPLAN2035

Scale District-Panna

Satna

Jamunhaikhurd

Sakariya

hajuraho

Ajayga

sholtampur

Bark

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

300

Manor

Bakchur

(

Chhatarp 3674

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[भाग 1

जलाशयों का वर्गीकरण

CLASS S.No

CODE

1

2

3

05-01

05-02

05-03

1

सारणी 2- सा-8

SUB - CLASS

4

River

Stream

Canal

WaterBody

05-04

05-05

05-09

2.3.1.8 भूकम्प आपदा परिक्षेत्र

Drain

Pond

Reservoir

भूगर्भीय स्थिति के फ्रेक्चर्स एवं फॉल्टस् ( Fractures and Faults) , मिट्टी की जानकारी , ढलान की जानकारी एवं जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इण्डिया , राष्ट्रीय भू- भौतिकीय अनुसंधान संस्थान ( National Geophysical Research Institute) के आँकड़ों के आधार पर भूकम्प आपदा परिक्षेत्रों का मानचित्र तैयार किया गया ।

2.3.1.9 भूमि मूल्य

मध्यप्रदेश रजिस्ट्रेशन एवं स्टाम्प विभाग से निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत नगरीय निकाय क्षेत्रों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में वार्डों के अन्तर्गत भूमि मूल्य की जानकारी एकत्रित की गई एवं मूल्य के संदर्भ में वर्गीकृत जानकारी का मानचित्र तैयार किया है ।

2.3.1.10 भू-आकृति विज्ञान (जिओमॉर्फोलॉजी) उपखण्ड

पन्ना निवेश क्षेत्र को भू- आकृति की दृष्टि से छः भागों में विभाजित किया गया है । क्षेत्र का अधिकांश भाग भू- आकृति की दृष्टि से होमोस्लिन क्षेत्र में आता है । यह जानकारी सारणी 2 - सा-9 में दर्शायी गयी है ।

3675

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

भू-आकृति विज्ञान उपखण्ड एवं क्षेत्रफल

जिओमॉर्फोलॉजी क्र.

2 1

Hill 1.

Homocline 2.

Pediment 3 .

4.

Pediplain

Residual Hill 5.

6.

Scarp

Total

2.3.1.11 जल स्त्रोत बफर

सारणी 2-सा-9

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

क्षेत्रफल (प्रतिशत)

3

4

0.34

102.71

67.37

20197.15

1697.26

5.66

23.90

7165.11

158.52

0.53

2.19

657.30

100.00

29978.05

पन्ना निवेश क्षेत्र में जलाशय के रूप में मुख्यतः तालाब एवं नाला सम्मिलित किये गये हैं , जिसका कुल क्षेत्रफल 938.31 हेक्टेयर है । तालाबों के चारों ओर 30 मीटर , किलकिला नदी से 30.00 मीटर एवं अन्य नालों के किनारे न्यूनतम 9.00 मीटर वृक्षारोपण प्रस्तावित किया गया है ताकि पर्यावरण एवं संरक्षण हेतु तटीय क्षेत्र को उसके मूल स्वरूप में यथावत रखा जा सके । जल स्त्रोत बफर की जानकारी सारणी 2 - सा -10 में दर्शायी गई है ।

जल स्त्रोत बफर क्षेत्रफल

क्र.

बफर (मीटर में)

2 1

1.

15

2.

30

3.

45

4.

60

Total

सारणी 2-सा-10

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

3

490.84

149.81

148.93

148.73

938.31

टीपः- प्रतिशत कुल निवेश क्षेत्र के क्षेत्रफल के आधार पर लिया गया है ।

2.3.1.12 भूमि अवक्रमण

पन्ना निवेश क्षेत्र अंतर्गत् भूमि की अवक्रमण संबंधी जानकारी सारणी 2 - सा-11 में दर्शायी गई है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ भाग 1 3676

Panna

PlanningArea

Km

Homocline

Pediment

Pediplain PlanningAreaBoundary

RailwayLine

3

ResidualHill

NationalHighway

Bypass

MajorRoad

Scarp

WaterBody

StateHighway

StateInstituteForTownPlanning

Geomorphologicalunit

2

Source:DistrictResourcesMap(GSI)

Legend

1

PANNADEVELOPMENTPLAN2035 2.11GEOMORPHOLOGY

Scale District-Panna

0

Satna

Khajuraho

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Chhatarpur 3677

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

Panna

PlanningArea

Km

PlanningAreaBoundary

NationalHighway

Bypass

MajorRoad

WaterBody

StateHighway

StateInstituteForTownPlanning 45

15

30

60

Source:CartoDEM,BHUVAN

23

2.12WATERBODYBUFFER

Legend

WaterbodyBuffer(DistanceInMeters)

+++RallwayLine

PANNADEVELOPMENTPLAN2035

Scale DistrictPanna

24

Satna

Satna

dikhed

Khajuraho

NH75

SH47

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

ypass

47

NH75

Chhatarpu [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3678

Panna

PlanningArea

PlanningAreaBoundary

NationalHighway

Bypass

WaterBody

StateHighway

StateInstituteForTownPlanning WaterErosionSheetModerate

MajorRoad

WaterErosionSheetSevere

DegradationClass

2.13LANDDEGRADATION

Legend

++++RallwayLine

Source:NationalLandDegradationMapping Project,NRSC

PANNADEVELOPMENTPLAN2035

Scale District-Panne

0 1 23 Km

Satna

ajurah

Ajaygarh

NH75

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

SH47

Katni

Chhatarpu 3679

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

Panna

PlanningArea

Km

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

NationalHighway

Bypass

StateHighway

StateInstituteForTownPlanning

MajorRoad

100

Source:CartoDEM,BHUVAN 200

500

2.14ROADBUFFER

Legend

RoadBuffer(DistanceinMeters)

PANNADEVELOPMENTPLAN2035

DistrictPanna

Satna

500

Satna

Ajaygarh

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Chhatarpura [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3680

भूमि अवक्रमण

S. No.

सारणी 2- सा-11

Area(Ha.)

Land Degradation Class

2 1

3

2549.87

Watererosion Sheet Moderate

1.

2324.94

Water erosion - Sheet - Severe

2.

Total

2.3.1.13 मार्ग संरचना बफर

4874.82

मार्ग संरचना निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत भावी विकास के क्षेत्रों को विकसित करने हेतु महत्वपूर्ण माध्यम है । पन्ना से होते हुए राष्ट्रीय राजमार्ग 75 गुजरता हैं, जो नगर को छतरपुर एवं सतना से जोड़ता है । नगरीय भूमि उपयुक्तता का विश्लेषण करने हेतु मार्गों को सम्मिलित किया गया है एवं बफर जोन, मार्ग के दोनों ओर निर्धारित किए गये हैं । ज़ोन के अन्तर्गत बफर मार्ग संरचना की जानकारी उपरोक्त सारणी 2- सा -12 में दर्शायी गयी है ।

मार्ग संरचना बफर

क्र.

मार्ग बफर (मीटर में)

2

1

100

1.

200

2.

500

3.

Total

2.4 नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता

सारणी 2-सा-12

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

3

2102.68

1864.30

4883.40

8850.37

नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में यह निर्धारित करना है कि किस भूमि का विकास किया जाए एवं किस प्रकार किया जाए । इस कारण भूमि उपयोग उपयुक्तता मानचित्र तैयार करने की प्रक्रिया में प्राकृतिक विशेषताएँ , नैसर्गिक अवरोध , एवं सामाजिक तथा आर्थिक समानताएँ महत्वपूर्ण हैं । मूलतः इस प्रक्रिया में भूमि की धारण क्षमता के अंतर्गत् भूमि उपयोग उपयुक्तता एवं स्थानीय भूमि का मूल्य सम्मिलित है । भूमि उपयुक्तता का निर्धारण भूमि की प्राकृतिक एवं नैसर्गिक क्षमता पर निर्भर है । भूमि का मूल्य मुख्यतः तीन आधार पर निर्भर होता है:-

1. भूमि का बाज़ार मूल्य जो पूर्ण विक्रय के आधार पर होता है ।

2. प्राकृतिक संरचना का गुणात्मक मूल्यांकन ।

3. संस्पर्शी क्षेत्र का भूमि मूल्य ।

3681

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

भूमि मूल्य एवं भूमि उपयुक्तता के संयुक्त मानचित्र के आधार पर सामाजिक एवं आर्थिक मूल्य के संदर्भ में वैकल्पिक विकास योजना प्रस्ताव तैयार किए जा सकते हैं । निवेश क्षेत्र में नगरीय विकास हेतु उपयुक्त भूमि का निर्धारण महत्वपूर्ण है एवं इसी आधार पर विकास योजना प्रस्ताव तैयार किए जाते हैं । भूमि की उपयुक्तता न सिर्फ प्राकृतिक विशेषता पर निर्भर है , अपितु इसका आर्थिक पहलू भी महत्वपूर्ण है । उक्त दोनों मापदण्डों का परिणाम उपयुक्तता श्रेणी का निर्धारण करता है, एवं भूमि का विस्तृत वर्गीकरण विभिन्न विकास हेतु करना संभव होता है । इसके अतिरिक्त भूमि उपयोग उपयुक्तता निर्धारण हेतु भूमि की वर्तमान स्थिति जैसे भूमि पर दबाव का अध्ययन करना महत्वपूर्ण है । यदि भूमि पर आर्थिक दबाव रहा, उस दशा में उक्त भूमि जो उपयुक्तता के आधार पर विकास हेतु ग्राह्य नहीं है, का भी विकास होगा । यह स्पष्ट है कि मापदण्डों की श्रेणियाँ अधिक होंगी तो बाज़ार के संदर्भ से उपयुक्तता प्रभावित होगी । अतः उपरोक्त संदर्भ में उपयोगिता विश्लेषण प्रक्रिया जो इस अध्याय में उल्लेखित है, को वरीयता के आधार पर नगरीय भूमि उपयोग हेतु निर्धारित करने की दृष्टि से देखा गया है ।

इस अध्ययन में बहु प्रणाली आधारित अध्ययन (स्थल सर्वेक्षण, स्थल की वास्तविकता , पुराने मानचित्र एवं सुदूर संवेदन इमेजरी ) किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप भूमि उपयुक्तता विश्लेषण संभव हुआ । सागर नगर के संदर्भ में एकीकृत भूमि उपयुक्तता विश्लेषण ( Composite Land Suitability Analysis ) अपनाई गई । इस प्रकार के विश्लेषण से यह स्पष्ट होता है कि कौन सी भूमि विकास / भवन निर्माण हेतु उपयुक्त है एवं किस भूमि विकास हेतु प्रतिबंधित / संरक्षित रखा जाना चाहिए । भूमि उपयुक्तता निर्धारण करने हेतु निम्नलिखित श्रेणी घटकों पर विचार किया गया है ।

1. वर्तमान भूमि उपयोग

2. मिट्टी का प्रकार

ढलान का प्रतिशत

3.

4. बाढ़ आपदा

5. जलाशय

6. मार्ग संरचना

जियोमॉर्फोलॉजी

7.

8. भूमि का मूल्य (वार्ड अनुसार)

उपरोक्त घटकों के मूल्यांकन के माध्यम से नगर विकास हेतु भूमि के संदर्भ में उपयोग सीमा निर्धारित होती है । सीमा की अवधारणा भूमि के गुणात्मक मूल्यांकन से है । उदाहरण स्वरूप यदि ढलान अधिक है तो यह स्पष्ट है कि अधिक ढलान वाले क्षेत्र को विकसित करने हेतु व्यापक स्त्रोत (वित्तीय एवं जनशक्ति) आवश्यक होंगे । अतः उक्त भूमि समतल भूमि से कम उपयोगी होगी । उक्त अवधारणा सभी घटकों के संदर्भ में प्रभावी है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3682

उपरोक्त सभी घटकों के प्राकृतिक विचारणीय बिन्दुओं को नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि के विश्लेषण तथा पर्यावरण के विश्लेषण में शामिल किया है । इन घटकों के विश्लेषण की जानकारी का भौगोलिक सूचना प्रणाली से समन्वय कर संकेतक प्राप्त किए गए हैं ।

2.4.1 नगरीय भूमि उपयुक्तता विकल्प

निवेश क्षेत्र के अन्तर्गत राजस्व भूमि / नगरीय भूमि उपयुक्तता के घटकों के विश्लेषण के आधार पर विकल्प प्रस्तावित किए गए हैं । इन विकल्पों में प्रत्येक घटक का क्रम दूसरे घटक के परस्पर संबंधों पर निर्धारित किया गया है । भूमि उपयुक्तता के विकल्पों का वर्णन सारणी 2 - सा -13 में दिया गया है ।

Weighted Index for Composite Land Suitability

सारणी 2- सा- 13

[Model1 ]

Class

Theme

S. No.

Class Weight

Theme

Weight

5

4

3

2

1

9

Agriculture

9

Vacant Land

1

Built-up

20

LANDUSE

1

8

Wasteland

0

Forest

0

Waterbody

0

Hills

9

Homocline/ Pdediplain

8

Pediment

5

GEOMORPHOLOGY

2

7

Residual Hills

1

Scarp

0

WaterBody

9

Good

6

Good to Moderate

5

Moderate to Poor

15

3

GROUNDWATER PROSPECTS

2

Poor to Nil

0

Water Body Mask

9

Fine

7

Loamy

6

FineLoamy

5

SOIL TEXTURE

4

5

Loamy skeletal

4

FineSilty

2

Fine 3683

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

Theme S. No.

Class

Class Weight

Theme

Weight

5 4

3

2

1

0 River& WB

9 100 m

8 200 m

20

ROAD BUFFER 5

5 500 m

3 >500 m

0 15 m

1 30 m

5 45 m

15

6

WATER BODIES BUFFER

7 60 m

9 > 60 m

9 0-3%

5

SLOPE 7

8 3-8 %

9 165400199800

7 20060029390

5 308900-380000

15

LAND VALUE 8

3 426000-687400

1 29400002940001

0 Forest [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3684

[Model2]

Theme

S. No.

Class

Class Weight

Theme

Weight

3

2

1

15

LANDUSE

1

10

GEOMORPHOLOGY

2

10 3

GROUNDWATER PROSPECTS

10

SOIL TEXTURE

4

15

ROAD BUFFER

5

10 6

WATER BODIES BUFFER

10

SLOPE

7

20

LAND VALUE

8

5

4

9

Agriculture

9

VacantLand

1

Built-up

8

Wasteland

0

Forest

0

Waterbody

0

Hills

9

Homocline/ Pdediplain

8

Pediment

7

Residual Hills

1

Scarp

0

Water Body

9

Good

6

Good to Moderate

5

Moderate to Poor

2

Poor to Nil

0

Water Body Mask

9 Fine

7

Loamy

6

FineLoamy

5 Loamy skeletal

4

FineSilty

2 Fine

0 River& WB

9 100 m

8 200 m

5 500 m

3 >500 m

0 15 m

1 30 m

5 45 m

7 60m

9 > 60 m

9 0-3%

8 3-8 %

9 165400199800 3685

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

Theme

S. No.

Class

Class Weight

Theme

Weight

3

2

1

4

5

7

20060029390

5

308900-380000

3

426000-687400

1

2940000-2940001

0

Forest

[Model 3 ]

Theme

S. No.

Class

Class Weight

Theme

Weight

3

2

1

10

LANDUSE

1

15

GEOMORPHOLOGY

2

20 3

GROUNDWATER PROSPECTS

.15

SOIL TEXTURE

4

5 5

ROAD BUFFER

5

4

9

Agriculture

9

Vacant Land

1

Built-up

8

Wasteland

0

Forest

0

Waterbody

0

Hills

9

Homocline/ Pdediplain

8

Pediment

7

Residual Hills

1

Scarp

0

WaterBody

9

Good

6

Good to Moderate

5

Moderate to Poor

2

Poor to Nil

0

Water Body Mask

9

Fine

7

Loamy

6

FineLoamy

5

Loamy skeletal

4

FineSilty

2

Fine

0

River& WB

9

100 m

8

200 m 3686

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

Theme

S. No.

[ भाग 1

Class

Class Weight

Theme

Weight

3

2

1

20 6

WATER BODIES BUFFER

10

SLOPE

7

5 8

LAND VALUE

स्त्रोतः- भारतीय भू वैज्ञानिक सर्वेक्षण

5

4

5

500 m

3

>500 m

0 15 m

30 m

1

5

45 m

7

60m

9 > 60 m

9 0-3%

8 3-8 %

9 165400-199800

7 20060029390

5 308900-380000

3 426000-687400

1 29400002940001

0 Forest

टीपः भूमि उपयोग , जियोमॉर्फोलॉजी एवं जलाशय बफ को मूल्यांकन वरीयता प्रदान की गई है ।

घटकों को नगरीय उपयुक्तता के आधार पर मूल्यांकन के बाद श्रेणी प्रदान की गई, जो 8 मानचित्रों का एकीकरण परिणाम है । इन मानचित्रों के संयुक्त परिणाम के कारण कई स्लिवर पॉलीगॉन निर्मित हुए । उक्त पॉलीगॉन को संस्पर्शी पॉलीगॉन में विसर्जित किया गया, जिसका आधार स्थल संदर्भित स्थिति एवं न्यूनतम मानचित्र खंड (Minimum Mappable Unit) है । एकजाई आकृति में संयुक्त भूमि उपयुक्तता श्रेणी है एवं प्रत्येक श्रेणी में सभी घटकों के चरित्र विद्यमान हैं, जो भूमि उपयुक्तता हेतु आवश्यक है । प्रत्येक श्रेणी की मूल्यांकन वरीयता उक्त घटक के महत्व के आधार पर एवं एक दूसरे से तुलना के आधार पर की गई है ।

संयुक्त उपयोगिता संकेतक (Composite Suitability Index ) की गणना 8 घटकों के मूल्यांकन को उनकी श्रेणी से गुणा कर प्राप्त किया गया । सी.एस.आय. को 4 श्रेणी में विभाजित किया गया । इस प्रक्रिया में प्रत्येक श्रेणी इस बात का सूचक है कि सक्षमता की सीमा प्रत्येक वर्ग के संदर्भ में कितनी है, अर्थात् न्यूनतम, अधिकतम सी.एस.आय. का औसत एवं स्तरीय डेविएशन (Standard Deviation) का उपयोग वर्गीकरण हेतु किया गया है ।

सी.एस.आय. मूल्यांकन कां अधिक होना नगरीय विकास हेतु उच्च वरीयता का द्योतक होगा । कम सी.एस.आय. मूल्यांकन का संदर्भ नगर विकास हेतु कम मूल्यांकन परंतु संरक्षण हेतु उच्च वरीयता से है ।

3687

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

Land Suitability Area

सारणी 2-सा-14

[Model-1 ]

Suitability Class

1

Highly Suitable

Moderately Suitable

Less Suitable

Not Suitable

Grand Total Area (Ha.)

Percentage

2

3

5.49

1645.61

16.55

4960.71

8.02

2403.35

69.95

20968.38

100.00

29978.05

[Model-2]

Suitability Class

1

Highly Suitable

Moderately Suitable

Less Suitable

NotSuitable

Grand Total

Percentage Area (Ha.)

3

2

4.59

1375.36

15.11

4528.66

10.35

3103.79

69.95

20970.24

100.00

29978.05

[Model-3]

Suitability Class

1

Highly Suitable

Moderately Suitable

Less Suitable

Not Suitable

Grand Total

Percentage Area (Ha.)

3

2

11.55

3461.06

16.39

4913.38

2.12

636.82

69.94

20966.78

100.00

29978.05

टीपः- निवेश क्षेत्र में वन क्षेत्र अधिक होने से Not Suitable क्षेत्र ज्यादा पाया गया है ।

नगरीय भूमि उपयोग उपयुक्तता हेतु Model -1, Model - 2 एवं Model - 3 तैयार किए गए , जिन्हें सारणी 2 - सा-15 में दर्शाया गया है । निवेश क्षेत्रांतर्गत [ Model - 3 ] में 3461.06 हेक्टेयर भूमि Highly Suitable प्राप्त हुई । अतः [ Model - 3 ] का चयन अंतिम रूप से पन्ना विकास योजना तैयार करने हेतु किया गया है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2023

3688

16.55 69.96

8.02

Area%

5.49

ModeratelySuitable

PlanningAreaBoundary

RallwayLine

Bypass

NationalHighway

MajorRoad

WaterBody

StateHighway

HighlySuitable

LessSultable

NotSultable

-VillageBoundary

Legend

+++++

2.15LANDSUITABILITY(MODEL-1)

PANNADEVELOPMENTPLAN2035

Panna

PlanningArea

Km

3

StateInstituteForTownPlanning

2

Source:DerivedDatabaseLayers,GIS

1

Scale District-Panna

0

наз

Satna

Jamunhsikhurd

Amhel

AstianpurKalyanpur

PurushottampurSun

Sarxona

Manor

Bakchur

Chhatarpur

14

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Jardhete

έσε 3689

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

Panna

10.36

15.11 69.95

4.59

Area%

PlanningArea

ModeratelySultable

PlanningAreaBoundary

RailwayLine

NationalHighway

Bypass

StateHighway

VillageBoundary

StateInstituteForTownPlanning

MajorRoad

HighlySuitable

WaterBody

LessSuitable

NotSultable

2 3 Km

Source:DerivedDatabaseLayers,GIS

Legend

2.16LANDSUITABILITY(MODEL-2)

PANNADEVELOPMENTPLAN2035

Scale District-Panna

Satna

Kalyanpur

Sza

αντήσε

Khajuraho

aygarh

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

اللاس

Akola

Derere

Chhatarpu 3690

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

16.34

11.55 69.94

Area%

2.12

ModeratelySultable

PlanningAreaBoundary

RallwayLine

Bypass

NationalHighway

HighlySuitable

MajorRoad

StateHighway

WaterBody

LessSuitable

NotSuitable

---VillageBoundary

Legend

2.17LANDSUITABILITY(MODEL-3)

PANNADEVELOPMENTPLAN2035

HOPPE

[ भाग 1

Panna

PlanningArea

Km

StateInstituteForTownPlanning

2 3

Source:DerivedDatabaseLayers,GIS

1

Scale

District-Panna

0

Satna

Satna

Jamonhalmird

Tilguwan

XristinaKalyanpur

JanakpanKalyanpur

Khajuraho 4

jayga

Sarkobe

Derera

Chhatar hatarpur

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal 3691

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

2.5. भभूमि उपयोग का आवंटन आवंटन

नगर विकास हेतु उपयुक्त भूमि का चयन करने के पश्चात् भूमि उपयोग क्षेत्र का निर्धारण भारत सरकार के शहरी विकास एवं आवास मंत्रालय द्वारा प्रसारित Urban and Regional Plan Formulation and Implementation (URDPFI ) गाईड लाईन एवं राज्य के विधिक प्रावधानों को ध्यान में रखकर किया गया ।

इस अध्याय में सुदूर संवेदन प्रणाली एवं भौगोलिक सूचना प्रणाली के उद्देश्य एवं इसमें अंगीकृत कार्यप्रणाली विस्तार से प्रस्तुत है । पारंपरिक पद्धति से किये गये सर्वेक्षण कार्य की तुलना में उपरोक्त कार्य प्रणाली अधिक उपयोगी एवं प्रभावी है । इसके अंतर्गत् उपग्रह से प्राप्त चित्रों की व्याख्या करने के पश्चात् भूमि उपयोग मानचित्र वस्तुस्थिति के अनुरूप तैयार करना एवं पर्यावरण के घटकों का अध्ययन एवं विश्लेषण संभव है । इसी कार्यप्रणाली के आधार पर पन्ना निवेश क्षेत्र का विश्लेषण तथा विकास हेतु भूमि चयन के वैकल्पिक प्रस्ताव का चयन कर प्रस्तावित विकास की दिशा निर्धारित की गई, जो विभिन्न घटकों के विश्लेषण के आधार पर है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2023

3692

अध्याय-3 विकास योजना पुनर्विलोकन हेतु अध्ययन एवं

विश्लेषण

1

3.1 विकास योजना 2011 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन

पन्ना विकास योजना 2011 में 1.00 लाख अनुमानित जनसंख्या को समाहित करने हेतु विभिन्न उपयोगों के अंतर्गत् 813 हेक्टेयर भूमि का विकास किया जाना प्रस्तावित किया गया था । वर्ष 2022 के वर्तमान भूमि उपयोग सर्वेक्षण के अनुसार 486.17 हेक्टेयर क्षेत्र विकसित हुआ है । विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन का भूमि उपयोग अनुसार विवरण सारणी 3 -सा-1 में दिया गया ।

विकास योजना 2011 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन *

सारणी 3 -सा- 1

प्रस्तावित क्षेत्र 2011

(हेक्टेयर में)

विकसित क्षेत्रफल 2022 (हेक्टेयर में)

भूमि उपयोग

क्र.

प्रतिशत

क्षेत्र

प्रतिशत

क्षेत्र

विकास के लिए उपलब्ध भूमि (36)

भूमि

उपयोगिता

दर

8

7

6

5

3

4

2

1

115.63

52.94%

257.37

3.73

45.88%

373

1 आवासीय

0.86

4.76%

23.14

0.24

2.95%

24

वाणिज्यिक

2

15.28

0.15%

0.72

0.16

1.97%

16

औद्योगिक

3

27.47

18.62%

90.53

सार्वजनिक एवं अर्द्ध

1.18

14.51%

118

4

-10.31

2.12%

10.31

सार्वजनिक/ सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं

88.93

3.10%

15.07

1.04

12.79%

104

आमोद-प्रमोद

5

88.97

18.31%

89.03

1.78

21.89%

178

6

यातायात एवं परिवहन

326.83

100.00%

486.17

8.13

813 100.00%

योग

स्त्रोतः- नगर तथा ग्राम निवेश एवं जी.आई.एस सर्वेक्षण

* पन्ना विकास योजना 2011 के अध्याय 4 की सारणी क्रमांक 4- सा-3 भूमि आवंटन 2011 के अनुसार क्रियान्वयन का मूल्यांकन ।

3693

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

विकास योजना 2011 के क्रियान्वयन का मूल्यांकन (मानचित्र अनुसार)

सारणी 3- सा- 2

प्रस्तावित क्षेत्र 2011. (हेक्टेयर में)

भूमि उपयोग

क्र.

क्षेत्र

विकसित क्षेत्रफल 2022 (हेक्टेयर में)

क्षेत्र

क्रियान्वयन का प्रतिशत (6/3)

प्रतिशत

विकास के लिए उपलब्ध भूमि (3-6) भूमि प्रतिशत उपयोगिता दर

4

3

2

1

49.03%

509.54

1 आवासीय

2.25%

23.33

2 वाणिज्यिक

1.85%

19.21

औद्योगिक

3

12.88%

133.80

4

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

4.69%

48.70

5

सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं

6.90%

71.69

आमोद-प्रमोद

6

22.42%

232.97

7

यातायात एवं परिवहन

100.00%

1039.23

योग

9

7

8

6

5

252.17

50.51%52.94%

257.37

5.10

0.19

4.76% 99.17%

23.14

0.23

3.73%

0.15%

18.49 0.72

0.19

67.66% 43.27

18.62%

90.53

1.34

38.39

21.16%

2.12%

10.31

0.49

56.61

21.03%

3.10%

0.72

15.07

38.22% 143.94

18.31%

89.03

2.33

553.06

46.78%

100.00%

10.39 486.17

स्त्रोतः- नगर तथा ग्राम निवेश एवं जी.आई.एस सर्वेक्षण

टीपः- पन्ना विकास योजना 2011 के अध्याय 4 की सारणी क्रमांक 4 - सा-3 भूमि आवंटन 2011 एवं विकास योजना 2011 (मानचित्र) दोनों के प्रस्तावित क्षेत्रों में भिन्नताएं मिलती हैं लेकिन विकास योजना का मानचित्र ही विकास योजना क्रियान्वयन का मुख्य आधार होता है, इस कारण से विकास योजना 2011 के प्रस्तावित मानचित्र के क्षेत्रों को आधार मानते हुए क्रियान्वयन का मूल्यांकन किया गया है ।

उक्त सारणी में उल्लेखित विकसित क्षेत्रफल (कॉलम 6) की गणना, विकास योजना 2011 हेतु निर्धारित निवेश क्षेत्र (परिशिष्ट -1 ) मात्र हेतु की गयी है ।

उपरोक्त सारणी से ज्ञात होता है कि विकास योजना के लगभग 46.78 प्रतिशत प्रस्ताव क्रियान्वित किये जा चुके है । कुछ भूमि उपयोगों का क्रिन्यान्वयन कम हुआ है । विभिन्न उपयोग के अंतर्गत् क्रियान्वयन स्थिति निम्नानुसार है :-

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3694

भारोपण

/iile/traine/ सांस्कृतिकसंस्थागतगतिविधि

प्रशासनिकक्षेत्रो/शिक्षाऔर

सार्वजनिकसंस्थानऔर

8 Km

PlanningArea

सार्वजनिकःसेाएएवंसुविधाए

जलाशय

संशोधितनिवेशक्षेत्र

सीमाएं

सार्वजनिकसेवाएंएवं सुविधाएं

स्टेडियम

हवाईपटट्टी

सामान्य

सार्वजनिकएवंअर्थसार्वजनिक

रेल्वेट्रैक

वाणिश्यिक

रेल्वेस्टेशन

मार्ग

औद्योगिक

श्मशान/वनस्तान

विद्युतउपकेन्द्र

नगरपालिकापरिषद

जलशोधनसंयंत्र

परिवहन आवासीय

मिश्रितउपयोग

आमोदप्रभोद

-

PANNADEVELOPMENTPLAN2035 3.1EXISTINGLANDUSE

TRANSPORTATION

AFFORESTATION

RECREATIONAL

COMMERCIAL

EDUCATIONANDRESEARCH

RAILWAYTRACK

RAILWAYSTATION

STADIUM

INDUSTRIAL

GENERAL

ROADS RESIDENTIAL GENERALRESIDENTIAL

वनक्षेत्र

StateInstituteForTownPlanning,Bhopal

Source:WorldView-II,2018SatelliteData&GroundVerification

CREMATORIUMGRAVEYARD

WATERBODIES

AGRICULTURE

BOUNDARIES

ELECTRICSUBSTATION

REVISLOPLANNINGAREA

VILLAGEBOUNDARY

Scale

NAGARPALIKAPARISHAD

PUBLICUTILITIES&FACILITIES

WATERTREATMENTPLANT

HEALTHSOCIALICULTURAL INSTITUTIONALACTIVITIES

PUBLICINSTITUTIONSAND ADMINISTRATIVEAREA

PARK

FOREST

District-Panna

PUBLICUTILITIES& FACILITIES

BUSSTAND

AIRSTRIP

PUBLIC&SEMIPUBLIC

MIXEDLANDUSE

1 2 3 4 56 7 0

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal 3695

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

3.1.1 आवासीय

पन्ना विकास योजना 2011 में आवासीय क्षेत्र के अंतर्गत् 509.54 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी, जिसमें से 257.37 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है , जिसका क्रियान्वयन का प्रतिशत प्रस्तावित क्षेत्र का 52.94 प्रतिशत रहा है ।

3.1.2 वाणिज्यिक

नगर की भावी व्यापारिक - वाणिज्यिक गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए 23.33 हेक्टेयर भूमि विकास योजना में प्रस्तावित की गई है । प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्र में शीतगृह, गोदाम एवं अन्य वाणिज्यिक गतिविधियों हेतु भूमि प्रस्तावित की गई है । निवेश इकाई तथा वृत्तखण्ड स्तर पर भी वाणिज्यिक केन्द्र प्रस्तावित किये गये है ।

उपरोक्त क्रियान्वयन प्रतिशत से स्पष्ट है कि विकास योजना 2011 में प्रस्तावित वाणिज्यिक क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है । अतः पन्ना नगर के मान से सामान्य वाणिज्यिक उपयोग प्रस्तावित किया जाना उचित होगा ताकि आवश्यकता अनुसार वाणिज्यिक कार्य केन्द्र का विकास किया जा सकेगा ।

3.1.3 औद्योगिक

औद्योगिक उपयोग के अंतर्गत् पन्ना विकास योजना 2011 में 19.21 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी, जिसमें से 0.72 हेक्टेयर भूमि का ही विकास हुआ है, जिसका क्रियान्वयन 0.15 प्रतिशत रहा है । यह नगर औद्योगिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है तथा वर्तमान में मुख्यतः मात्र एक औद्योगिक प्रक्षेत्र सतना मार्ग पर स्थित है जिसमें छोटे उद्योग से संबंधित इकाईयां स्थापित है । पन्ना विकास योजना 2011 अनुसार नगर में औद्योगिक उपयोग के अन्तर्गत मात्र 3.0 हेक्टेयर भूमि थी तथा औद्योगिक गतिविधियां नगण्य थी । औद्योगिक गतिविधियों हेतु 16 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी जिसमें वनोपज , कृषि उपज तथा खनिज आधारित उद्योग सम्मिलित थे एवं औद्योगिक क्षेत्र में डायमंड उद्यान विसित किया जाना भी प्रस्तावित था ।

उपरोक्त क्रियान्वयन प्रतिशत से स्पष्ट है कि विकास योजना 2011 में प्रस्तावित औद्योगिक गतिविधियों का विकास नहीं हुआ है । अतः पन्ना नगर के विकास मान से औद्योगिक उपयोग प्रस्तावित किया जाना उचित होगा ।

3.1.4 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग के अंतर्गत् पन्ना विकास योजना 2011 में 133.80 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी, जिसमें से 90.53 हेक्टेयर भूमि का ही विकास सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक के अंतर्गत् हुआ है, जिसका क्रियान्वयन का प्रतिशत 18.62 प्रतिशत रहा ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3696

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक विकास

क्र. विवरण/प्रकार

सारणी 3-सा-3

क्रियान्वयन स्थिति वर्ष 2022 क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

विकास योजना 2021 के

अनुसार प्रस्तावित स्थल

3

2

1

स्वास्थ्य

1.

5

4

क्रियान्वित

वर्तमान जिला चिकित्सालय

से लगकर

वर्तमान जिला चिकित्सालय का विस्तार

2.

क्रियान्वित नहीं

वर्तमान जिला चिकित्सालय

से लगकर

विशिष्ट चिकित्सालय

स्वास्थ्य केन्द्र

क्रियान्वित

निवेश इकाई क्रमांक -1

3.

क्रियान्वित

निवेश इकाई क्रमांक-2

4.

आयुर्वेदिक डिसपेन्सरी

5. प्रसूतिका गृह

क्रियान्वित नहीं

निवेश इकाई क्रमांक-1 एवं

निवेश इकाई क्रमांक-2

6.

क्रियान्वित नहीं

निवेश इकाई क्रमांक -1 एवं

निवेश इकाई क्रमांक -2

उप स्वास्थ्य केन्द्र/डिसपेन्सरी

शैक्षणिक

क्रियान्वित

6.00

अजयगढ़ मार्ग

7.

विविध शिल्प कला मंदिर

8.

स्कूल

क्रियान्वित

निवेश इकाई में वृत्त खण्ड

स्तर पर

सामाजिक एवं सांस्कृतिक

टाउन हॉल

9.

क्रियान्वित नहीं

निवेश इकाई क्रमांक-2 में

बस डिपो के स्थान पर

संग्रहालय

10.

क्रियान्वित

पुराना जिला जेल

क्रियान्वित

धर्म सागर बांधन पर

11.

यादवेन्द्र क्लब का विस्तार

3.1.5 आमोद-प्रमोद

आमोद-प्रमोद उपयोग के अंतर्गत् पन्ना विकास योजना 2011 में 71.69 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई थी, जिसमें से 15.07 हेक्टेयर भूमि का ही विकास हुआ है । जिसका क्रियान्वयन 3.10 प्रतिशत रहा है ।

3697

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

3.1.6 यातायात एवं परिवहन

यातायात एवं परिवहन उपयोग के अंतर्गत् 232.97 हेक्टेयर भूमि यातायात नगर के लिए प्रस्तावित की गई थी । वर्तमान में 89.03 हेक्टेयर भूमि का विकास हुआ है, जो कि विकास योजना में प्रस्तावित क्षेत्र का 18.31 प्रतिशत है ।

यातायात एवं परिवहन विकास

सारणी 3-सा-4

विवरण

क्रमांक

क्रियान्वयन स्थिति वर्ष 2022

प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)/स्थल

4

3

2

1

मुख्यमार्ग

क्रियान्वित

40

1. छतरपुर- पन्ना राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 75

क्रियान्वित

40

2. पन्ना - कटनी राजमार्ग क्रमांक 47

36

क्रियान्वित 3. पन्ना-अजयगढ़ मार्ग

क्रियान्वित

30

4. पन्ना- पहाड़ीखेडा

क्रियान्वित

36

5. अजयगढ़-छतरपुर सतना बायपास

क्रियान्वित नहीं

36

6. अजयगढ़ - पहाड़ी खेड़ा

क्रियान्वित नहीं

24

7. वृत्त खण्ड स्तरीय मार्ग

क्रियान्वित नहीं

18

8. उपवृत्तखण्ड स्तरीय मार्ग

स्त्रोतः- नगर तथा ग्राम निवेश / जी.आई.एस. सर्वेक्षण

उपरोक्त क्रियान्वयन प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि विकास योजना 2011 में प्रस्तावित मार्गों को विकास योजना 2031 में भी प्रस्तावित किया गया था , परन्तु स्थानीय संस्था द्वारा मार्ग निर्माण की कोई योजना तैयार नहीं की गई । क्रियान्वयन प्रतिवेदन से यह भी स्पष्ट है कि प्रस्तावित मार्गों की भूमि वर्तमान विकसित क्षेत्र के अन्तर्गत भी होने से क्रियान्वयन नहीं हो सका । अतः वर्तमान मार्गों का समावेश करते हुए नवीन मार्ग संरचना का पुनर्निधारण किया जाना उचित होगा ।

3.2 विकास योजना में उपान्तरण

पन्ना विकास योजना 2011 प्रभावशील होने के उपरांत राज्य शासन द्वारा म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश , अधिनियम 1973 की धारा 23 (क) के विकास योजना में निम्न भूमि उपयोग उपान्तरित किये हैं, जिनका समावेश पन्ना विकास योजना 2035 में किया गया है, जिसका विवरण सारणी 3- सा-5 में दर्शाया गया है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3698

भूमि उपयोग उपांतरण

क्र.

खसरा नंबर

ग्राम का नाम

सारणी 3- सा-5

विकास की स्थिति उपान्तरित भू-उपयोग

क्षेत्रफल

(हेक्टेयर में)

विकास योजना 2011 में प्रस्तावित भूमि उपयोग

4

3

2

1

0.057

655

7

6

5

मिश्रित

प्रस्तावित आवासीय तथा प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (शिक्षा)

0.388

666

1.

मिश्रित एवं प्रस्तावित 24.00 मीटर चौड़ा मार्ग

अक्रियान्वित प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (शिक्षा) तथा प्रस्तावित 24.00 मीटर चौडा मार्ग (वर्तमान में मार्ग कीचौड़ाई 12.00 मीटर)

पन्ना

0.113

667

मिश्रित एवं प्रस्तावित 24.00 मीटर चौड़ा मार्ग

प्रस्तावित वाणिज्यिक (सामान्य), प्रस्तावित आवासीय तथा प्रस्तावित 24.00 मीटर चौड़ा मार्ग

0.441

668/2

मिश्रित एवं प्रस्तावित 24.00 मीटर चौड़ा मार्ग

प्रस्तावित सार्वजनिक एवं अर्द्धसार्वजनिक (शिक्षा), प्रस्तावित आवासीय तथा प्रस्तावित 24.00 मीटर चौड़ा मार्ग

0.999 योगः-

आवास विभाग की सूचना स्त्रोतः मध्यप्रदेश शासन नगरीय विकास एवं क्रमांक- एफ- 3-38 / 2021 /18-5 भोपाल दिनांक 04.03.2020 3699

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

नोटः- पन्ना विकास योजना 2011 में उपातंरित उपयोग विकास योजना 2035 का एकीकृत भाग होगा एवं अन्य उपातंरित उपयोग सम्मिलित माने जावेंगे ।

3.3 असंगत भूमि उपयोग का क्रियान्वयन !

पन्ना विकास योजना-2011 में असंगत भूमि उपयोग को वर्तमान स्थल से अन्यत्र प्रस्तावित किया था । जिसके क्रियान्वयन की स्थिति सारणी 3 - सा-6 में दर्शायी गयी है ।

असंगत भूमि उपयोगों की पुर्नस्थापना एवं क्रियान्वयन स्थिति

वर्तमान स्थान क्र. स्थानांतरण हेतु प्रस्तावित

2

1

बस डिपो

1.

3 आगरा मोहल्ला (मोहन निवास मार्ग)

सारणी 3-सा-6

प्रस्तावित स्थान

क्रियान्वयन स्थिति 2022 रिक्त होने पर भूमि का प्रस्तावित उपयोग

6 4

क्रियान्वित नहीं हाल / नाट्य गृह 5 टाउन

छतरपुर मार्ग

(एन.एम.डी.सी.

के आगे)

2.

क्रियान्वित नहीं पुराना पन्ना क्षेत्र

आवासीय क्षेत्र

तालाबों के बंधानों पर विश्राम भवन पहाड़ी

धोबी घाट

3.

तालाब संरक्षण एवं पर्यावरण सुधार

तालाब संरक्षण क्रियान्वित नहीं मिर्जा की तलैया

बेनीसागर एवं धर्मसागर तालाब

4. कांजी हाऊस

क्रियान्वित

आवासीय

कुंजवन

बायपास मार्ग

पर

टिकुरिया मोहल्ला रानीगंज

5.

क्रियान्वित नहीं टाऊनहाल एवं वाणिज्यिक

अजयगढ़ मार्ग

होमगार्ड

बलदाऊ मंदिर के पास

नगर पालिका कार्यालय

वृत्तखण्ड केन्द्र

6. दुकानें बेनीसागर तालाब के किनारे

क्रियान्वित नहीं तालाब संरक्षण एवं पर्यावरण सुधार

स्त्रोत : नगर तथा ग्राम निवेश / जी.आई.एस. सर्वेक्षण

3.4 जन सांख्यिकी एवं सामाजिक आर्थिक विश्लेषण

3.4.1 जनसंख्या विश्लेषण

पन्ना निवेश क्षेत्र मध्यप्रदेश राज्य में पन्ना जिले के अन्तर्गत होने से पन्ना परिक्षेत्र के संस्पर्शी पांच अन्य जिलों के जनसंख्या का विवरण , इस परिक्षेत्र के नियोजन हेतु महत्वपूर्ण

है । विवरण सारणी 3 - सा -7 में दर्शाया गया है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2023

3700

राज्य में जनसंख्या विवरण एवं लिंग अनुपात (जिला)

जनसंख्या-2011 क्र.

प्रदेश /जिला

3

2

1

सारणी 3 - सा- 7

महिला

लिंग अनुपात पुरूष

6

5

4

931

3,50,14,503

7,26,26,809

मध्यप्रदेश

1.

3,76,12,306

905

4,83,040

5,33,480

10,16,520

पन्ना जिला

2 .

883

8,26,254

9,36,121

17,62,375

3.

छतरपुर जिला

910

6,02,346

6,61,873

12,64,219

दमोह जिला

4.

सागर जिला

893

11,22,209

12,56,257

23,78,458

5.

सतना जिला

926

11,57,495 10,71,440

22,28,935

6.

952

6,62,013 6,30,029

12,92,042

कटनी जिला

7.

स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011

उपरोक्त सारणी का अवलोकन उपरांत यह ज्ञात होता है कि मध्यप्रदेश राज्य के महिला एवं पुरूष लिंग अनुपात 1000 से कम है । उक्त सारणी में सबसे कम लिंगानुपात छतरपुर जिले में एवं सबसे अधिक लिंगानुपात कटनी जिला में है । कुल जनसंख्या विवरण अनुसार अधिकतम जनसंख्या सागर जिले में है ।

3701

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

7.25

22.78

55.51

8.08

109.96

14.54

5.73

9.03

3.70 26.23

15.20

102.51 26.20

74.25

16.84

21.35

7.78

96.96

7.18 5.69

70.23

8.93

Area

Panna

PlanningArea

Baldevward

NehruWard

RaghvendraWard

MahaveerWard

Subhashward

YadvendraWard

Govindward

BajranWard

Km

ChhatarsalWard

Kishoreganjward

Ranganjward

MadartekariWard

Prannathward

PadhawatiWard

Viyogihariward

ShivajiWard GandhiWard

WardName

VindhyachalWard

3.2WARD

0.75

BahadurShastriWard

BhagatSinghWard

MunicipalAreaBoundary

Maharanilaxmibaiward

RailwayLine

RailwayStation

NationalHighway

Bypass

MajorRoad

StateHighway

StateInstituteForTownPlanning WardBoundary

Lal

Shayamasundarmukharjiward

Source:NagarPalikaParishad,Panna

Legend

PANNADEVELOPMENTPLAN2035

Scale

WardNo

District-Panna

578 12 13 14 15120 19 13 2222058

241440

Pahadikheda

Khajuraho

Ajaygarh

3

SH47

2

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

5

14

SH47

NH75

10

Bypass

Chhatarpur [ भाग 1

मध्यप्रदेश

राजपत्र,

त्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3702

768

1008

801

786

939

694

726

1024

2479 1105

Female

804

895

982

680

901

1538

839

612

1075

16

1379

1750

1288

1710

1391

1329 1454

4502 1981

1800

1566

1822 1541

1296

1658

Literates

1448

1102

2670

1924

15

Male

सारणी3-सा-8

8

0

10 156

14

1

20

136

4

13

13

47

6

5

3

5

11

15

23

14

Total

14

0 16

178

10

52 2

8

17 23

4

8

8

151

Female

11

1

16

33 5

13

22

0 30

334

20

43 3

99

287

13 12 30

10 22

4

21

10

31

12 56

Male

STPopulation

86

176

49

31 309

46

137

191

362

83

353

8

81

75

14

406

331

104 23

11

Total

97

360

46

200

22

45

352

82

193

157

426

12

5

85

Female

444

375

125

20

38

10

183

376

669

95

53

294

384

714

163

91

88

779

20 160

34

706

850

229 61

9

Male

SCPopulation

128 96

93

108

122

78

193

300

152

147

91

126

119

79 90 91

130 52

204

8

Total

85

101 128

261

186 131

149

92

92

162

311

Female

121

104

137

109

81

127 206

61

7

वार्डवारजनसंख्याविश्लेषण

181

194

170

256

183

333

288

611

194

301

200

256

243

160

113

410

6 257

Male

ChildPopulation (0-6years)

1494454

899

831

835

866

1060239

1352

856

1120

1040

1231

1067 2873

782

961

646

1650

1013

1191

5

Total

876

905

1703

1007

1127

3075 1485

898

4

917

1278

1034

1392

1068

Female

1172

820 1141

711

1295 1895

1736

1906

1711

2187

1754

Population

5948 2837

2623

2029 2398

1602

2101

2486 2185

1357

3545

3

Male

346

3197585

315

290

398

3691783

343

1240 577

470 491

4412181

395

404

750 329

441

280

511

2

Total

18 19

14 16 17

13

12

15

10

9

11

8

7

6

4 5

1

3

2

1

Ward

                                                                                                                                         3703
                                                मध्यप्रदेश राजप नपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023
भाग 1 ]
                    Female  16  744 762 834  705 410 813 748
             Literates Male 15  1447 1338 1548 1079 662 1346 1311 1019576
                                  3   3   0  208 105  85 318   12
                      Total -14
                     Female 13    2   2   1  217 119  95  332 14
                      Male  12    5   5   1  425 224  180 650  26
                  STPopulation Total 11 12 0 196 183 134 39 27 30
                     Female 10    7   0  201 296  170  48  32  27
                       Male  9   19   0  397 479  304  87  59  57
                  SCPopulation Total 8 53 68 104 114 87 105 150 74-
                     Female   7   71  78 113  99  107 146  151 91       वर्ष2021मेंपन्नानगरपालिकाक्षेत्रमेंवृद्धिहुईहै,जिसकेतहतनगरपालिकाक्षेत्रमेंवार्डोंकीसंख्याबढ़कर28होगईहै। जनगणना2011मेंपन्नावृद्धितनगरपालिकापरिषद्क्षेत्रकीवार्डवारजनकारीउपलब्धनहींहोसकी।अतःपूर्वनगरपालिकापरिषद्वार्ड
                       Male   6  124 146  217 213 194 251 301                     सीमाकेअनुसारवार्डवारविश्लेषण-कुलशिशु,अनुसूचितजाति,अनुसूचितजनजातिएवंसाक्षरताजनसंख्याआदिकीजानकारीविवरण
              ChildPopulation (0-6years) 5 787 742 994 709 540 875 998 165666
                       Total
                      Female  4  827 875 1029 924 631 1093 1066 769
             Population Male  3  1614 1617 2023 1633 1171 1968 2064 1435
                              2  314  321 409  348 248 371 450 318 स्त्रोतः-भारतकीजनगणना2011 सारणी3-सा-8मेंदर्शायीगयीहै।
                       Total
                 Ward         1  20   21  22  23  24   25  26  27

[ भाग 1

मध्यप्रदेश

राजपत्र ,

दिनांक 28 अप्रैल 2023

3704

A

Panna

PlanningAres

Km

0.75

RaliwayStation

950-1032High

MunicipalAreaBoundary

RailwayLine

848-900Low

PlanningAresBoundary

NationalHighway

Bypass

StateHighway

MajorRoad

WardBoundary

StateInstituteForTownPlanning 900-9501

Source:CensusofIndia,2011

3.3WARDWISESEXRATIO

Legend

WARDWISESEXRATIO

PANNADEVELOPMENTPLAN2035

Scale District-Panna

0

MEN

Pahadikheda

Khajuraho

Ajaygarh

SH47

2

15

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

2

14

SH47

2

11

NH75

Bypass

Chhatarpur 3705

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

Panna

PlanningArea

High

Km

5

0.75

RailwayStation

MunicipalAreaBoundary

NationalHighway

Bypass

PlanningAresBoundary

StateInstituteForTownPlanning

MajorRoad

10-12

12-14

StateHighway

WardBoundary

8-10 Low

Source:CensusofIndia,2011

Legend

++++++RailwayLine

WARDWISECHILDPOPULATION(0-6)

PANNADEVELOPMENTPLAN2035

Scale District-Panna

3.4WARDWISECHILDPOPULATION(0-6)

0

Pahadikhada

Khajuraho

Ajaygarh

18

SH47

16

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

21

22

SH47

2

NH75

Bypass

ασιώσε

Chhatarpur [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3706

3.4.2 जनसंख्या लिंगानुपात

पन्ना नगर क्षेत्र का लिंगानुपात 916 है । पन्ना नगर के वार्ड क्रमांक 9 में लिंगानुपात सबसे अधिक 1032 है तथा सबसे न्यूनतम लिंगानुपात वार्ड क्रमांक 21 में 848 है । अन्य वार्डों के लिंगानुपात का विवरण सारणी 3 - सा -9 में दर्शाया गया है ।

वार्डवार जनसंख्या लिंगानुपात

सारणी 3-सा- 9

क्र.

वार्ड क्रमांक

कुल वार्डों की संख्या जनसंख्या लिंगानुपात (1000 पुरूष पर महिला)

4

3

2

1

8

3,4,6,8,10,17,18,21

848-900

1.

8

1,2,7,11,13,14,15,19

900-950

2.

6

5,9,12,16,20,22

950-1032

3.

22

योग

स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011

3.4.3 शिशु जनसंख्या

पन्ना में शिशु जनसंख्या प्रतिशत वार्ड क्रमांक 17 में सबसे अधिक 14.20 प्रतिशत प्राप्त हुआ है एवं वार्ड क्रमांक 20 में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम 7.68 प्रतिशत प्राप्त हुआ है । अन्य वार्डों में शिशु जनसंख्या का प्रतिशत का विवरण सारणी 3 - सा -10 में दर्शाया गया है ।

शिशु जनसंख्या प्रतिशत

सारणी 3-सा-10

वार्ड क्रमांक

क्र.

कुल वार्डों की संख्या शिशु जनसंख्या (0-6) प्रतिशत

4

3

2

1

7

2,5,6,7,14,20,21

8-10

1.

12

1,3,4,9,10,11,12,13,15,16,19,22

2.

10-12

3

8,17,18

12-14

3.

22

योग

स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011

3.4.4 शिशु लिंगानुपात

पन्ना नगर का शिशु लिंग अनुपात 916 है, जबकि शिशु श्रेणी में यह अनुपात 903 है । नगर के वार्ड क्रमांक 19 में शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक 1129 है तथा वार्ड क्रमांक 3707

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

17 में लिंगानुपात सबसे कम 739 है । अन्य वार्डों में शिशु जनसंख्या लिंगानुपात का विवरण सारणी 3 - सा -11 में दर्शाया गया है ।

वार्ड वार शिशु जनसंख्या लिंगानुपात

सारणी 3- सा-11

क्र.

वार्ड क्रमांक

कुल वार्डों की संख्या शिशु लिंगानुपात (1000 पुरूष पर महिला)

4

3

2

1

7 1

7,8,13,14,15,17,20

739-850

6

2,4,6,16,21,22

2

850-950

9 3

1,3,5,9,10,11,12,18,19

950-1130

22

योग

स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011

3.4.5 अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या

अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या कुल जनसंख्या के अनुक्रम में 12.52 एवं 2.08 प्रतिशत है एवं जनसंख्या संपूर्ण नगर में वितरित है । अनुसूचित जाति की जनसंख्या वार्ड क्रमांक 8 में सबसे अधिक 32.49 प्रतिशत है एवं न्यूनतम वार्ड क्रमांक 21 जनसंख्या 0 है । अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या वार्ड क्रमांक 18 में सबसे अधिक 10.45 प्रतिशत है । वार्डों में जनसंख्या का विवरण सारणी 3 - सा -12 में दर्शाया गया है ।

वार्ड वार अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति जनसंख्या

सारणी 3- सा- 12

वार्ड क्रमांक

.क्र.

कुल वार्डों की संख्या अनुसूचित जाति/ जनजाति जनसंख्या प्रतिशत

4

3

2

1

11

2,5,6,7,9,10,14,15,16,20,21

0.3-10

1.

6

1,11,12,13,19,22

10-20

2.

5

3,4,8,17,18

20-33

3.

22

योग

स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3708

A

Panna

PlanningArea

1

Km

0.75

RailwayStation

NationalHighway

PlanningAreaBoundary

MunicipalAreaBoundary

Bypass

RallwayLine

739-860 Low

960-1130 High

860-950

StateInstituteForTownPlanning

MajorRoad

StateHighway

WardBoundary

Source:CensusofIndia,2011

Legend

WARDWISECHILDSEXRATIO

3.5WARDWISECHILDSEXRATIO

PANNADEVELOPMENTPLAN2035

Scale District-Panna

20

Satna

Pahadikheda

Khajuraho

Ajaygarh

16

2

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

13

14

20

Bypass

Chhatarpur 3709

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

Panna

PlanningArea

Km

0.75

RailwayStation

PlanningAreaBoundary

Bypass

NationalHighway

0.3-10 Low

StateHighway

StateInstituteForTownPlanning 10-20 1

MajorRoad

20-33 High

WardBoundary

Source:CensusofIndia,2011

***MunicipalAreaBoundary

Legend

++++++RallwayLine

SC/STPopulation(Percent)

3.6WARDWISESCSTPOPULATION

PANNADEVELOPMENTPLAN2035

Scale District-Panna

Satna

4

Pahadikheda

Khajuraho

Ajaygarh

18

19

SH47

16

2

20

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

15

21

13

22

14

SH47

12

13

NH75

10

Bypass

Chhatarpur سے मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ भाग 1 3710

Panna

PlanningArea

Low

High

Km

0.75

MunicipalAreaBoundary

RallwayStation

PlanningAreaBoundary

NationalHighway

Bypass

80-90

70-80

65-70

StateHighway

MajorRoad

WardBoundary

StateInstituteForTownPlanning

Source:CensusofIndia,2011

Legend

Literacy(Percent)

++++RailwayLine

3.7WARDWISELITERACY

PANNADEVELOPMENTPLAN2035

Scale District-Panna

0

200

Satna

Pahadikheda

Khajuraho

Ajaygarh

19

SH47

15

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

13

SH47

10

Bypass

Chhatarpur 3711

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

Panna

Boundary

PlanningArea

Km

0.75

MunicipalAreaBoundary

RallwayStation

NationalHighway

Bypass

StateHighway

MajorRoad

StateInstituteForTownPlanning

WardBoundary

Source:CensusofIndia,2011 High 34-42 30-34 28-30 Low PlanningAree 川巴

Legend

WorkParticipationRate(Percent)

+RailwayLine

四

PANNADEVELOPMENTPLAN2035

3.8WARDWISEWORKPARTICIPATION

Scale District-Panna

0

24

Pahadikheda

Khajuraho

Ajaygarh

3

19

ED

SH47

2

1618 18

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

15

2

22

14

SH47

12

2

NH75

10

Bypass

Chhatarpur [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3712

3.4.6 साक्षरता

पन्ना नगर में साक्षरता दर 74.66 प्रतिशत है । वार्ड क्रमांक 17 में साक्षरता दर सबसे कम 54.74 प्रतिशत है एवं सबसे अधिक वार्ड क्रमांक 20 में 89.65 प्रतिशत है, जिसका विवरण सारणी 3 - सा -13 में दर्शाया गया है ।

साक्षरता प्रतिशत

सारणी 3 -सा-13

वार्ड क्रमांक

साक्षरता प्रतिशत

क्र.

2

1

कुल वाडौँ की संख्या

4

3

5

4,8,10,13,17

66-70

1.

10

1,3,9,11,12,15,16,18,19,22

70-80

2.

7

2,5,6,7,14,20,21

80-90

3

योग

स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011

3.4.7 कार्यशील जनसंख्या

22

पन्ना नगर की कुल जनसंख्या में श्रमिकों/ कार्य सहभागिता की संख्या के अध्ययन से ज्ञात होता है कि वर्ष 2011 की जनसंख्या में से कितने प्रतिशत व्यक्ति विभिन्न कार्यकलापों एवं व्यवसायों में संलग्न कर जीविकोपार्जन कर रहे हैं । सबसे अधिक कार्य सहभागिता का प्रतिशत वार्ड क्रमांक 17 में 41.32 प्रतिशत एवं सबसे कम प्रतिशत वार्ड क्रमांक 10 में 26.88 प्रतिशत पाया गया है । वर्ष 2011 की जनसंख्या के अनुसार नगर की कार्यशील जनसंख्या का विवरण सारणी 3 - सा -14 में दर्शाया गया है ।

कार्यशील जनसंख्या (सहभागिता) प्रतिशत

क्र.

कार्यशील सहभागिता प्रतिशत

2

1

26-30

1.

सारणी 3- सा-14

वार्ड क्रमांक

कुल वार्डों की संख्या

4 3

4 10,11,12,16

14

1,2,3,5,6,8,9,14,15,18,19,20,21,22

30-34

2.

34-42

3.

योग

स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011

4 4,7,13,17

22 3713

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

3.4.8 जनसंख्या घनत्व

पन्ना नगर का सकल घनत्व 70.54 व्यक्ति प्रति हेक्टेयर है । नगर की वार्ड वार जनसंख्या घनत्व का विवरण सारणी 3 - सा-15 में दर्शाया गया है ।

वार्ड वार जनसंख्या घनत्व

वार्ड का नाम क्र.

सारणी 3- सा-15

जनसंख्या घनत्व

जनसंख्या (2011)

वार्ड का कुल

क्षेत्र हेक्टेयर

में

 1                     2
1.              विन्ध्यांचल वार्ड
2.          श्याम सुंदर मुखर्जी वार्ड
3.                बजरंग वार्ड
4.               भगतसिंह वार्ड
5.               रामगंज वार्ड
6.               प्राणनाथ वार्ड
7.                पड़ावती वार्ड
8.               शिवाजी वार्ड
9.              वियोगीहरी वार्ड
10 .               सुभाष वार्ड
11.               रघवेन्द्र वार्ड
 12.               गांधी वार्ड
 13.             छत्रसाल वार्ड
 14.       लाल बहादुर शास्त्री वार्ड
 15.              बालदेव वार्ड
 16.              गोविन्द वार्ड
 17.             मदारतेकरी वार्ड
 18.               नेहरू वार्ड
 19.              महावीर वार्ड
 20.            किशोर गंज वार्ड
 21.         महारानी लक्ष्मीबाई वार्ड
 22.              यादवेन्द्र वार्ड

4

5

3

74.65       2486         33.30
 7.13       1357        190.31
56.27       3545         63.00
70.29       2185         31.09
 5.63       1602        284.52
16.76       2029        121.04
 8.05       2181        270.76
21.34        2398       112.39
 25.71       2101        81.73
97.58        2623        26.88
110.94       5948        53.62
 9.08        1754       193.17
104.07       2837        27.26
 15.58       1783       114.45
 9.26        2187        236.22
 3.67        1711       465.67
 26.77       3197       119.44
 5.64        1906        338.07
 22.41       1736        77.47
 7.28        1614        221.69
 7.96        1617        203.08
 14.39       2023        140.55

स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011 एवं नगरपालिक परिषद् पन्ना (म.प्र. ) [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3714

Panna

PlanningArea

Km

0.75

MunicipalAreaBoundary

RallwayStation

NationalHighway

RailwayLine

PlanningAreaBoundary

Bypass

200-468High

75-200 1

MajorRoad

StateInstituteForTownPlanning

WardBoundary

StateHighway

26-75 Low

Source:CensusofIndia,2011

PopulationDensity(Person/Hectare)

Legend

PANNADEVELOPMENTPLAN2035 3.9WARDWISEPOPULATIONDENSITY

Scale District-Panne

0

Pahadikheda

Khajuraho

Ajaygarh

SH47

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

13

SH47

11

NH.75

10

Bypass

Chhatarpur 3715

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

वार्डवार तुलनात्मक जनसंख्या घनत्व का विवरण सारणी 3 - सा -16 में दर्शाया गया है ।

जनसंख्या घनत्व

सारणी 3- सा-16

वार्ड क्रमांक

क्र.

जनसंख्या घनत्व (प्रति हेक्टेयर)

2

1

कुल वाडाँ की संख्या

4

3

6

1,3,4,10,11,13

26-75

1 .

75-200

2.

9

2,6,8,912,14,17,19,22

7

5,7,15,16,18,20,21

200-466

3.

योग

स्त्रोतः- भारत की जनगणना 2011

22

उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि सागर नगर भिन्न- भिन्न जनसंख्या घनत्व से युक्त होने के कारण नियोजन योजना ठोस एवं परिणामकारक हो, जिससे अत्याधिक घनत्व के क्षेत्रों का विकेन्द्रीकरण किया जा सके तथा आवश्यक सेवायें एवं अधोसंरचना उपलब्ध हो कम घनत्व के क्षेत्र आगामी विकास हेतु उपलब्ध हो सके ।

3.4.9 जनसंख्या परिवर्तन

पन्ना निवेश क्षेत्र

पन्ना निवेश क्षेत्र में पन्ना नगर पालिका परिषद् क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र एवं पन्ना टाइगर रिजर्व क्षेत्र सम्मिलित हैं । पन्ना निवेश क्षेत्र की जनसंख्या आंकलन हेतु नगरीय एवं ग्रामीण जनसंख्या का आंकलन पृथक रूप से किया गया है । नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या वृद्धि के मापदण्ड भिन्न होते हैं, जिसके परिणामस्वरूप नगरीय एवं ग्रामीण क्षेत्र की वृद्धि दर में भी असमानता होती है ।

नगरीय जनसंख्या परिवर्तन

नगर में जनसंख्या परिवर्तन भिन्न- भिन्न कारणों से होती है । किसी भी नगर की विकास योजना तैयार करने हेतु नगर की जनसंख्या का अध्ययन अत्यावश्यक होता है, ताकि वर्तमान जनसंख्या के आधार पर भावी जनसंख्या का आकलन कर भविष्य की आवश्यकताओं हेतु विभिन्न भूमि उपयोग की आवश्यकताओं के प्रस्तावों का निर्धारण किया जा सके ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3716

पन्ना नगर पालिका परिषद् क्षेत्र में दशक वृद्धि दर

सारणी 3- सा-17

जनसंख्या

क्र.       वर्ष                                   दशक वृद्धि दर
            2                   3                     4
 1
 1.        1961              18057
 2.                          24427                  26.08%
           1971
 3.        1981               33665                 27.44%
4.         1991              42547                  20.88%
 5.        2001               52057                 18.27%
 6.        2011               59091                 11.90%

उपरोक्त सारणी से यह स्पष्ट होता है कि पन्ना नगर की वर्ष 1971 से 1981 के

दशक की जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक रही है, जबकि यह वृद्धि दर वर्ष 2001 से 2011 के मध्य न्यूनतम रही है ।

Growth Rate

26.08% 30.00%

20.00%

10.00%

0.00%

1971

1961

27.44%

20.88%

18.27%

11.90%

2011

2001

1991

1981

-Growth Rate 3717

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

GovindWard

BaldevWard

MahaveerWard

KishoreganjWard

Partne

PlanningArea

PurushotampurWard

KunjvanWard RanibagWard

JanakpurWard

YadvendraWard

ChhatrasalWard

NehruWard

ShivajiWard

MadartekariWard

ViyogihariWard

PadhawatiWard

RaghvendraWard GhandhiWard

SubhashWard

WardName

BajrangWard

BhagatsinghWard

VidhyanchalWard

RamganjWard PranNathWard

MohanPurvaWard

ShyamasundarMukharjiWard

SwamiVivekanandWard

RaniLakshmibaiWard

LalBahadurShastriWard

3.10WARD

WardNo.

PANNADEVELOPMENTPLAN2035

PURSNOTPANPOR WORD-2

Наци-10

RANIRAS WordNo.Ri

नगरपातित्रकापरिषदपना সীমো.पसा(मध्य-प्रदेश) वर्ड-मक्या

Km

0.6

StateInstituteForTownPlanning

Source:NagarPalikaParishad,Panna

Scale District-Panna

0

वर्डपरिभीमनSeamy20ne વોરwide90.

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

કાઈ

KUNGWAN मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ भाग 1 3718

Panna

PlanningArea

Km

2019-2022(66.62)

2010-2015(8.41)

2006-2010(20.01)

2015-2019(63.39)

MunicipalAreaBoundary

3

PlanningAreaBoundary

RallwayLine

NationalHighway

Bypass

VillageBoundary

StateHighway

MajorRoad

WaterBody

StateInstituteForTownPlanning

Source:CartoDEM,BHUVAN UPTO2004(456.67)

3.11URBANSPRAWL

Legend

UrbanSprawl(DurationandAreaInHectare)

12

PANNADEVELOPMENTPLAN2035

Scale District-Panna

0

Satpa

Satna

Jamunhaikhurd

Anhal

Tliguwen

KrishnaKalyanpur

Sakariya

Simra

KurKalyanpur

Khajuraho

Ajaygarh

NH25

Purushottaripur

DahlanCha

Sarkoha

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Amjhirlys

47

NH75

Akola

Manki

Katriya

Jardhoba

Darera

Bakchur

Chhatarpure

навик 3719

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

ग्रामीण क्षेत्र में दशक वृद्धि दर

सारणी 3 - सा-18

जनसंख्या

वर्ष

दशक वृद्धि दर क्र.

4

3

2

1

12024

1.

1991

16130

2.

2001

25.46%

20267

2011

3.

20.41%

- 13.5 नगर के मुख्य कार्यकलाप

पन्ना , जिला मुख्यालय होने के कारण जिला स्तरीय प्रशासनिक गतिविधियों का केंद्र हैं जहां राज्य शासन के विभागों के जिला स्तरीय कार्यालय कार्यरत हैं । इसके साथ ही नगर में शैक्षणिक गतिविधियों का जिला स्तरीय केन्द्र है , तकनीकी शिक्षा हेतु औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं तकनीकी उ. मा. विद्यालय नगर में स्थित है । पिछले दशक में तीव्र गति से विकास हुआ है एवं भविष्य में इंजीनियरिंग एवं मेडिकल कॉलेज की स्थापना किया जाना प्रस्तावित है ।

1 3.6 नगरीय विस्तार

3.6.1 पन्ना नगर पालिका क्षेत्र 2021

मध्यप्रदेश शासन के नगरीय विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना क्रमांक 15 एफ 1-04-2021 - अठारह-3 , भोपाल दिनांक 13.07.2021 द्वारा नगर पालिका क्षेत्र पन्ना का पुनर्सीमन् किया गया है एवं अधिसूचना क्रमांक- 4193 -डी.यू.डी.ए-2022, पन्ना दिनांक 14.01.2022 , राजपत्र में प्रकाशन दिनांक 18.04.2022 द्वारा नगर पालिका क्षेत्र पन्ना को 28 वार्डों में विभाजित किया गया है ।

3.6.2 नगरीय क्षेत्र का विस्तार

पन्ना निवेश क्षेत्र का नगरीय विस्तार क्रम का विश्लेषण अलग -अलग तिथियों पर सुदूर संवेदन प्रणाली के माध्यम से एकत्रित जानकारी के आधार पर किया गया है । मानचित्र में नगर का प्राकृतिक विकास क्रम एवं दिशा स्पष्ट है । प्राकृतिक विस्तार समय एवं क्षेत्रफल सारणी 3 - सा-19 में स्पष्ट है ।

3720

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ भाग 1

नगरीय विस्तार एवं क्षेत्रफल

नगरीय विस्तार क्र.

1

2

1.

2004 तक

2.

2005-2010

2011-2015 3.

4.

2016-2019

5.

3.7 अनुमानित जनसंख्या

3.7.1 नगरीय क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या

सारणी 3 -सा-19

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

3

456.67

20.01

8.41

63.39

66.62

पन्ना नगर पालिका परिषद् क्षेत्र में दशकीय वृद्धि के आधार पर वर्ष 2021 , 2031 एवं 2035 की जनसंख्या का आकलन निम्नानुसार गणितीय पद्धतियों से किया गया है, जिसे सारणी 3 - सा-20 में दर्शाया गया है ।

पन्ना नगरपालिक परिषद् क्षेत्र में जनसंख्या का आकलन

क्र.

जनसंख्या अनुमानित पद्धति

2

1

1.

सारणी 3-सा-20

2035

2031

2021

4

5 3

76003

67464

79465 वृद्धिशील वृद्धि पद्धति ( Incremental Increase Method )

2.

78787 67298 75505

अंकगणित वृद्धि पद्धति (Arithmetic Progression Method))

74117 92963 101782 3. ज्यामितिय वृद्धि पद्धति (Geometric Progression Method )

74903 94945 104391 4. घातांकीय वृद्धि पद्धति ( Exponential Increase Method )

3.7.2 ग्रामीण क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या

म.प्र. शासन नगरीय विकास एवं आवास विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ. 3-99-2021 - अठारह -5. भोपाल दिनांक 22.11.2021 के द्वारा निवेश क्षेत्र का पुर्नगठन किया गया । उक्तानुसार पन्ना विकास योजना 2035 में सम्मिलित ग्रामों की कुल जनसंख्या का आकलन निम्न चार निम्नानुसार गणितीय पद्धति अनुसार किया गया है, जिसे सारणी 3- सा-21 में दर्शाया गया है ।

3721

मध्यप्रदेश राजपत्र, 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

ग्रामीण क्षेत्र जनसंख्या का आकलन

क्र.

जनसंख्या अनुमानित पद्धति

2

1

1.

सारणी 3- सा -21

2035

2031

2021

5

3

4

28603 30285

24420

वृद्धिशील वृद्धि पद्धति (Incremental Increase Method )

2.

30159 28510

24389

अंकगणित वृद्धि पद्धति (Arithmetic Progression Method) )

3.

92963 37757

26265

ज्यामितिय वृद्धि पद्धति (Geometric Progression Method )

4.

37921

26312 34161

घातांकीय वृद्धि पद्धति ( Exponential Increase Method )

3.7.3 पन्ना निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या

पन्ना निवेश क्षेत्र की अनुमानित जनसंख्या (वर्ष 2035)

क्र.

जनसंख्या अनुमानित पद्धति

2 1

1.

सारणी 3-सा-22

2035

3

109750

वृद्धिशील वृद्धि पद्धति (Incremental Increase Method )

2.

108946

अंकगणित वृद्धि पद्धति ( Arithmetic Progression Method ) )

3.

139538

ज्यामितिय वृद्धि पद्धति ( Geometric Progression Method )

4.

142312

घातांकीय वृद्धि पद्धति ( Exponential Increase Method )

पन्ना विकास योजना 2035 की कुल जनसंख्या का आकलन सभी चारों गणितीय पद्धति अनुसार किया गया है । इसमें से घातांकीय वृद्धि पद्धति आंकलन अनुसार सबसे अधिक जनसंख्या 142312 अनुमानित की गई है । जबकि अंकगणितीय वृद्धि पद्धति से सबसे कम जनसंख्या 108946 अनुमानित की गई है ।

अनुमोदित पन्ना विकास योजना 2011 , 1.00 लाख आबादी के लिये तैयार की गई थी । पन्ना नगर बुन्देलखण्ड परिक्षेत्र का जिला स्तरीय कार्यकेन्द्र है । रेलवे लाइन की स्थापना एवं नगर में बढ़ती शेक्षणिक गतिविधियों से नगर में जनसंख्या का स्थाई निवास के रूप में प्राथमिकता बढने की संभावना है । तदापि पिछले दशक 2011 से 2021 में नगर में विशिष्ट शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना को भी प्रोत्साहन मिला है, जिससे नगर के आसपास के क्षेत्रों में जनसंख्या का आगमन होने की संभावना है । निवेश क्षेत्र में पन्ना नगर पालिका क्षेत्र के अतिरिक्त वृहद् ग्रामिण क्षेत्र भी सम्मिलित है । नगर में नवीन रेल मार्ग व खजुराहो पर्यटन स्थल का विकास मडला नेशनल पार्क के कारण निवेश क्षेत्र के विकास में वृद्धि एवं जनसंख्या वृद्धि की अधिक दर से संभावना हैं । अतः पन्ना निवेश क्षेत्र की जनसंख्या वर्ष 2035 हेतु ज्यामितिय वृद्धि पद्धति के आधार पर 1.40 लाख अनुमानित की गई है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3722

जनसंख्या आकलन नि

-Arithmetic Increase - Geometric Ingrease

Incremental Increase Exponential

160000

140000

120000

100000

80000

60000

40000

20000

0

2035

2031

2021

3.8 गंदी बस्तियाँ

e

गंदी बस्ती विवरण

सारणी 3- सा- 23

मकानों की संख्या

गंदी बस्ती का नाम

क्र.

5

2

1

212

1 .

अर्जुन नगर

344

2.

सम्पूर्ण नगर

419

3.

सम्पूर्णा नगर

62

4.

जघा चौकी

42

5.

बेनी सागर

118

6.

प्रजापति बस्ति

163

7.

छत्रसाल कॉलेज

379

8.

सम्पूर्ण वार्ड

131

9.

खातीकन बस्ती

73

10.

हिंगलाज बस्ती

182

11.

टाउन हॉल हरिजन बस्ती

2152

कुल 3723

मध्यप्रदेश राजपत्र , 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

3.9 आवास आवश्यकता

वर्ष 2011 की जनसख्या के अनुसार नगर के अंतर्गत् 11754 परिवार 7752 आवासों में निवास करते हैं । इस आधार पर परिवार का आकार 5.02 व्यक्ति आता है जबकि प्रति आवास व्यक्तियों की औसत संख्या 7.62 आती है । प्रत्येक परिवार को एक स्वतंत्र आवास की आवश्यकता के मान से 4002 आवासों की कमी के साथ परिवार का आकार बड़ा परिलक्षित होता है । इसका प्रमुख कारण संयुक्त परिवार एवं परिवार में सदस्यों की संख्या अधिक होना है ।

नगर में गंदी बस्ती क्षेत्रों में नगरपालिक परिषद् के सर्वेक्षण के आधार पर कुल 2152 झुग्गी झोपड़ियाँ पायी गई हैं , जिसमें से 70 प्रतिशत पुर्ननिर्माण की आवश्यकता है । जिसकी विस्तृत जानकारी सारणी 3 - सा -24 में दर्शित है ।

आवासीय इकाईयों की कमी (वर्ष 2011 )

विवरण क्र.

सारणी 3- सा-24

कुल संख्या

1

2

आवास इकाईयों की कमी पुनर्स्थापना का प्रतिशत

3

5

4

4002

4002

1.

वर्ष 2011 में कमी 80

2869

2.

कच्चे मकान

2295

1506

70

2152

3.

झुग्गी झोपड़ियाँ

योग

7803

स्त्रोतः - नगर पालिका परिाद् पन्ना / नगर तथा ग्राम निवेश

उपरोक्त आकलन के अनुसार सागर नगर में 2011 में लगभग कुल 7803 आवासों की कमी अनुमानित है । वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या के लिए आवासों की आवश्यकता एवं अतिरिक्त परिवारों का विवरण सारणी 3 - सा -25 में दर्शाया गया है।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3724

अनुमानित परिवार एवं आवास आवश्यकता

विवरण क्र.

2 1

1. जनसंख्या

2. अतिरिक्त जनसंख्या

3. औसत परिवार का आकार

परिवारों की संख्या

4.

अतिरिक्त परिवार

5.

6.

सारणी ३- सा- 25

आवासीय इकाईयों

वर्ष 2035 वर्ष 2011

4

3

140000 79358

60642

4.5

5.03

31111

15777

15334

13801

वर्ष 2035 में 90 प्रतिशत परिवारों को आवास की आवश्यकता ।

7.

21604

7803

वर्ष 2011 की आवासीय कमी को शामिल करते हुए आवास आवश्यकता

2854

वर्ष 2011 से 2020 में निर्मित अतिरिक्त आवास

8.

9.

18750

वर्ष 2011 से 2020 में निर्मित अतिरिक्त आवासों को घटाकर आवास आवश्यकता

कुल आवास की आवश्यकता 18,750

स्त्रोतः- पन्ना नगर पालिका परिषद् एवं जी.आई.एस. सर्वेक्षण ।

वर्ष 2011 की जनगणना अनुसार परिवार का औसत आकार 5.03 है । अनुमानित है कि वर्ष 2035 में यह 4.50 व्यक्ति तक पहुँच जायेगा । उक्त अध्ययन के आधार पर वर्ष 2011 में आवासों की कमी को सम्मिलित कर एवं वर्तमान में निर्मित अतिरिक्त आवासों की संख्या घटाकर अनुमानित जनसंख्या के आधार पर वर्ष 2035 तक 20,750 नवीन आवासों की आवश्यकता होगी । आवासीय विकास को बढ़ावा देने के लिए कुछ नीतिगत पहल आवश्यक हैं, जो निम्नानुसार हैं:

1. भूमि विकास को बढ़ावा देने हेतु सार्वजनिक अभिकरणों को गतिशील एवं समन्वित करना आवश्यक होगा । भूमि विकास के लिए राज्य शासन की नीतियों पर आधारित भू- स्वामियों, भूमि विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों एवं हितग्राहियों की भागीदारी आवश्यक है ।

2. नगर स्तर के अधोसंरचना एवं सार्वजनिक सुविधाओं के विकास के लिए भूमि तथा अन्य संसाधनों का राज्य शासन की नीति के तहत निर्धारण हो ।

3. निजी एवं सामुदायिक संस्थाओं द्वारा भूमि के विकास हेतु किए जा रहे प्रयासों को बढ़ावा देना ।

4. भूमि के पुनउपयोग को सम्मिलित करते हुए आवास हेतु भूमि की रारल / सतत् आपूर्ति बनाए रखने हेतु नीतियों को बढ़ावा देना ।

3725

मध्यप्रदेश राजपत्र , 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

5. रहवास हेतु नियोजन एवं विकास के मापदण्डों का पुनर्विलोकन (घनत्व , आच्छादित क्षेत्र, सीमांत खुला क्षेत्र, फर्शी क्षेत्रानुपात, भूमि विभाजन मापदण्ड) , जिससे भूमि उपयोग एवं रहवास निर्माण के समय ऊर्जा उपयोग में कमी , तथा भूमि की उपयोग क्षमता एवं लागत अनुकूल लक्ष्य की प्राप्ति हो ।

3.10 भौतिक अधोसंरचना

वर्ष 2035 तक पन्ना निवेश क्षेत्र की जनसंख्या 1.40 लाख तक पहुंचना अनुमानित है । नगर अधोसंरचना के घटकों का विकास जैसे जल प्रदाय , निकासी नालियां तथा ठोस अपशिष्ट प्रबंधन को इस प्रकार प्रस्तावित किया जाना है, जिससे नगरवासियों को स्वस्थ पर्यावरण उपलब्ध कराया जा सके । इसके अतिरिक्त नगर विकास योजना, वृहद् पर्यावरणीय प्रबंध योजना तथा नगरीय जल प्रदाय एवं पर्यावरणीय सुधार योजना के प्रस्ताव भी यथा आवश्यक उचित सुधारों के साथ इस विकास योजना में समाविष्ट किया जाना हैं ।

3.10.1 जल प्रदाय

वर्तमान में नगर पालिका पन्ना द्वारा मुख्यतः निरपत सागर , धर्म सागर एवं लोकपाल सागर पर स्थित intake well / tube well से जल प्रदाय किया जाता है , जिसकी कुल क्षमता 13.50 एम.एल.डी है । नगर में वर्तमान में लगभग 70 एल.पी.सी.डी. प्रति व्यक्ति पानी का वितरण किया जाता है । इसके अतिरिक्त नगर में 68 ट्यूबवेल, 40 हेण्डपंप एवं 350 कुएं उपलब्ध है जो नगर के विभिन्न भागों में स्थित है पर जल प्रदाय हेतु नगर की आबादी इन पर आश्रित है ।

3.10.1.1 मांग का आकलन एवं जल प्रदाय स्त्रोत (Demand & Gap Analysis)

केन्द्रीय लोक स्वास्थ्य एवं पर्यावरण यांत्रिकी संगठन की जल प्रदाय एवं उपचार हेतु जारी निर्देशिका में यह सुझाव दिया गया है कि उन बड़े शहरों में जहां जल प्रदाय रास्ता अस्तित्व में हो या बनाई जाने वाली हो वहां प्रत्ति व्यक्ति / प्रतिदिन 150 लीटर पानी प्रदाय किया जाना चाहिये । राष्ट्रीय बिल्डिंग संहिता, जल प्रदाय की आधारभूत आवश्यकता निकासी एवं स्वच्छता प्रबंध संहिता (आई.एस.: 1172-1983 ) में न्यूनतम 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल प्रदाय ऐसे सभी निवासियों के लिये जहां मल निकासी के लिये पूर्ण तेज बहाव (फलस) व्यवस्था हो , किये जाने का अनुमोदन किया गया है ।

अतः 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल प्रदाय पाइप लाइन से किया जाये तो इस दर से शहर में निम्नानुसार जल आपूर्ति की आवश्यकता होगी : - [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3726

जल आपूर्ति आकलन

जनसंख्या

वर्ष

क्रमांक

सारणी 3-सा- 26

कुल जल आपूर्ति मात्रा (एम.एल.डी. में)

जल आपूर्ति मात्रा

(लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन )

3

2

1

59091

2011

1.

140000

2035

2.

5

4

7.98

135

18.90

135

पन्ना नगर में वर्तमान जल प्रदाय हेतु पहाड़ कोठी, कलेक्टर निवास के पास स्थित संयंत्र की जल शोधन क्षमता 9.00 एम.एल.डी. एवं जल प्रदाय करने हेतु कुल जल संग्रहण क्षमता 3.20 एम.एल.डी. उपलब्ध है । जिसके अनुसार वर्तमान में शहर में केवल 70 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन की जल प्रदाय क्षमता है ।

अतः पन्ना नगर में 2035 अनुमानित जनसंख्या 1.40 लाख के लिए 135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन जल प्रदाय की सुविधा किए जाना प्रस्तावित है । जल प्रदाय सुविधा हेतु 15.70 एम.एल.डी की अतिरिक्त जल संग्रहण सुविधा एवं 9.90 एम.एल.डी की जल शोधन सुविधा को विकसित किया जाना प्रस्तावित है ।

जनसंख्या अनुसार जल आपूर्ति की मांग का आकलन एवं उपलब्धता

विवरण क्रमांक

2 1

1.

सारणी 3- सा- 27

संख्या

3

7.98

वर्ष 2011 की जनसंख्या हेतु जल आपूर्ति (135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन)

2.

3.20

वर्तमान जल आपूर्ति

3.

18.90

वर्ष 2035 की जनसंख्या हेतु जल आपूर्ति (135 लीटर प्रति व्यक्ति प्रति दिन)

4.

10.92

वर्ष 2035 के लिए अतिरिक्त आवश्यक जल आपूर्ति

3.10.1.2 जल वितरण व्यवस्था

यह प्रस्तावित है कि वर्ष 2035 तक पर्याप्त प्रदाय दबाव सहित नगर की 100 प्रतिशत जनसंख्या को पाईप द्वारा जल प्रदाय व्यवस्था में सम्मिलित किया जावे । वर्तमान में नगर की लगभग 64 प्रतिशत घरों को ही पाईप द्वारा जल प्रदाय उपलब्ध है, जिसे उन्नयन किया जाना प्रस्तावित है । वर्तमान की अवरोधित जल प्रदाय व्यवस्था के स्थान पर सुरक्षित एवं पीने योग्य गुणवत्ता वाले जल की निरंतर जल प्रदाय व्यवस्था सुनिश्चित की जावेगी ।

3727

मध्यप्रदेश राजपत्र, 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

पेयजल के दुरूपयोग का रोकने तथा प्रदाय व्यवस्था में उच्चतर उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए सेवा मीटर स्थापित किया जाना प्रस्तावित है । इसके अतिरिक्त जब तक उन्हें जल के वास्तविक उपयोग पर आधारित न किया जावे । जल दरों की व्यवस्था का निर्माण दक्षताओं हेतु आवश्यक है ।

3.10.2 नालियां तथा मल उपचार

घरेलू मल निकासी हेतु सेनेटिरी नालियां तथा वर्षा जल की निकासी हेतु वर्षा जल प्रवाह नालियां, इस प्रकार पृथक- पृथक नालियां उपलब्ध कराई जाएगी । शहर में निकासी व्यवस्था हेतु निम्नलिखित दृष्टिकोण बनाए गए हैं: -

1. सतप्रतिशत नगर को सम्मिलित करती हुई नाली व्यवस्था ।

2. जल निकासी व्यवस्था का निर्धारण तथा सेवाओं पर निगरानी ।

3. अपशिष्ट जल के प्रबंधन हेतु उपचारण , पुनर्चक्रीकरण व पुनः उपयोग ।

4. वाणिज्यिक स्थानों , बगीचों तथा लोक स्थानों पर सुव्यवस्थित सशुल्क शौचालय ।

5. पर्यटकों की सुविधा हेतु चलित- शौचालय अथवा स्वच्छ आधुनिक (मॉड्यूलर) / जैविक शौचालय की व्यवस्था ।

6. जन सामान्य हेतु उक्त सभी व्यवस्थायें आर्थिक रूप से वहन किए जाने योग्य होगी ।

3.10.2.1 अपशिष्ट जल प्रवाह

अपशिष्ट जल प्रवाह की दर जनसामान्य को प्रदाय की गई जल की दर तथा भू- जल रिसावों की दर पर निर्भर करती है । सामान्य व्यवहार के अनुसार अनुमानतः जल उपभोग का 80 प्रतिशत अपशिष्ट जल प्रवाह में परिवर्तित होता है । सामान्यतः अधिकांश क्षेत्र में पाईप लाईनों का स्तर भूमि जल स्तर के ऊपर होना प्रस्तावित है और इसलिए भूमि जल रिसाव को अनदेखा कर दिया जाता है । भूमि जल रिसाव के लिए विस्तृत प्रोजेक्ट वैज्ञानिक तथा तकनीकी अध्ययन अनुसार तैयार किया जाना प्रस्तावित है , जिससे जल संसाधन का अधिकतम संरक्षण किया जा सके ।

सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट

पन्ना नगर में अपशिष्ट जल प्रबंधन / उपचार के लिए कोई व्यवस्था नहीं है । वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या 1.40 लाख के लिए फीकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट की क्षमता बढ़ाया जाना प्रस्तावित है ।

शहर के विकास को ध्यान में रखते हुए वर्ष 2035 की प्रस्तावित जनसंख्या 1.40 लाख अनुसार 15.12 एम.एल.डी. अपशिष्ट जल उपचार हेतु शोधन संयंत्र की आवश्यकता है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3728

3.10.2.2 वर्षा जल निकासी

पन्ना नगर में स्थित पहाड़ियों के कारण पानी का निकास बहुत जल्दी हो जाता है । पन्ना में स्थित मध्य तथा निचले क्षेत्र में भूमिगत अथवा खुले नालों की व्यवस्था के अभाव में पानी की निकासी नहीं हो पाती है , जिससे इन क्षेत्रों में पानी भर जाता है । नगर के मध्य तथा निचले क्षेत्रों में भूमिगत नालियों एवं खुली नालियों की अत्यंत आवश्यकता है । जिससे जल निकासी सुगमता से हो सके ।

3.10.3 ठोस अपशिष्ट प्रबंधन

स्वच्छ भारत मिशन की भारत में सफल शुरूआत एवं क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप समस्त निवेश क्षेत्र में घर से कचरा एकत्रित करने की सुविधा उपलब्ध है । ठोस अपशिष्ठ प्रबंधन तंत्र प्रणाली के अंतर्गत् पुनर्चक्रीकरण प्रणाली अपनायी जा सकती है, जो स्थानीय संस्थाओं के आय का स्त्रोत सिद्ध होगी । पुनर्चक्रीकरण प्रणाली द्वारा ठोस अपशिष्ठ, कागज, लोह धातु, कांच, रबर, प्लास्टिक जैसे उत्पादों को पृथक कर विभिन्न उद्योगों द्वारा पुनः उपयोग में लिया जा सकता है । इस प्रकार छोटे उद्योगों की स्थापना सुदृढ़ होगी तथा क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ेगे । ठोस अपशिष्ठ के अन्य शेष अंशों का उपयोग ऊर्जा एवं जैविक खाद उत्पादों में किया जा सकता है , जो आसपास के ग्रामीण कृषि क्षेत्रों के लिए उपयोगी सिद्ध होगा ।

ठोस अपशिष्ट विसर्जन हेतु बायपास मार्ग से लगकर आर.टी.ओ के पास एवं पन्ना नगर पालिका क्षेत्र में लगभग 2.00 हेक्टेयर भूमि प्रशासन द्वारा नगर पालिक परिषद् को आवंटित की गई है , यह भूमि पर 7.5 के.एल.डी का फिकल स्लज ट्रीटमेंट प्लांट, 6 टन प्रतिदिन क्षमता का एम.आर.एफ प्लांट, 16 टन प्रतिदिन क्षमता का कम्पोस्टिंग प्लांट एवं 0.5 टन प्रतिदिन क्षमता का कंस्ट्रक्शन एण्ड डेमोलिशन प्लांट निर्मित किया गया है । निकाय द्वारा वैज्ञानिक तरीके से बायोडिग्रेडेबल एवं नॉन बायोडिग्रेडेबल कचरे का पृथक्कीकरण करके ठोस अपशिष्ट निष्पादन की कार्यवाही की जा रही है ।

पन्ना नगर से प्रतिदिन लगभग 5 टन सूखा एवं 7 टन गीला कचरा प्रतिदिन एकत्रित किया जाता है । पन्ना नगर से निकलने वाले कचरे को नगरीय निकाय की कचरा संग्रहण वाहन ( Door To Door Collection ) के माध्यम से इकट्ठा किया जाता है तदोपरांत ट्रेचिंग ग्राउण्ड क्षेत्र में ठोस अपशिष्ट का शोधन किया जाता है, जिसमें वर्तमान में घरों एवं शहर के अन्य हिस्सों से प्राप्त होने वाला गीला एवं सूखा कचरा (ठोस अपशिष्ट पदार्थ) , को जैविक एवं अकार्बनिक प्रक्रिया एवं नाडेब टांके से जैविक खाद के रूप में तैयार किया जाता है ।

पन्ना नगर के लिए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन हेतु निम्नलिखित योजना प्रस्तावित है- शहर में सैलानियों, व्यापारियों, व्यावसायियों द्वारा गंदगी एवं कचरा एकत्रित करने की व्यवस्था की जाना चाहिये ।

3729

मध्यप्रदेश राजपत्र, 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

तालाबों एवं मार्गों के किनारों पर नागरिकों द्वारा गंदगी फैलने वाले, गंदगी के स्थानों का चिन्हित करने के उपरांत उन जगहों पर कचरा पेटी लगाई जाना चाहिये ।

सर्वोच्च न्यायालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप प्रक्रिया का बेहतर प्रबंधन नगरीय निकायों द्वारा किया जाना चाहिये ।

3.10.4 विद्युत प्रदाय

वर्तमान में नगर में म.प्र . विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड द्वारा 132/33/11 के.व्ही. सब स्टेशन द्वारा विद्युत प्रदाय किया जाता है । नगर का भावी विकास के अनुरूप विद्युत कम्पनी द्वारा व्यवस्था की जावेगी ।

3.11 सामाजिक अधोसंरचना

3.11.1 शैक्षणिक

पन्ना नगरीय क्षेत्र में वर्तमान में शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान एवं महाविद्यालय स्थित है । वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या की शैक्षणिक क्षेत्र की आवश्यकताओं की पूर्ति कराने हेतु निवेश इकाई , खण्ड स्तर पर उपखण्ड स्तर पर विभिन्न स्तर की शैक्षणिक संस्थायें आवश्यकता अनुसार स्थापित किया जाना प्रस्तावित है ।

शैक्षणिक सुविधाएं

सारणी 3- सा- 28

क्र.

स्कूल

U.R.D.P.F.I. गाइडलाइन के

मानक

उपलब्ध इकाईयों की संख्या

वर्ष 2035 की जनसंख्या अनुसार अतिरिक्त आवश्यकता

5

4

3

2

1

पर्याप्त

119

7500 जनसंख्या पर 1

1.

स्कूल

01

00

जिला स्तर पर 1

2.

विश्वविद्यालय

पर्याप्त

14

1.25 लाख जनसंख्या पर 1

महाविद्यालय

3 .

पर्याप्त

01

10 लाख की जनसंख्या पर 1

4.

आई.टी.आई

स्त्रोतः-शिक्षा विभाग , नगर पालिका परिषद् पन्ना एवं जी.आई.एस. सर्वेक्षण [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3730

3.11.2 स्वास्थ्य

नगर में वर्तमान में 7 शासकीय चिकित्सालय में 480 बिस्तरों की व्यवस्था है , जिसमें प्रसूति, नेत्र तथा क्षय रोग संबंधी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं । निवेश इकाई स्तर पर विकास योजना में सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग हेतु उपदर्शित क्षेत्र में आवश्यकतानुसार स्वास्थ्य सुविधाएं स्थापित किया जाना प्रस्तावित है ।

स्वास्थ्य सुविधाएं

क्र. स्वास्थ्यसुविधा

सारणी 3- सा- 29

U.R.D.P.F.I.

गाइडलाइन के मानक

2

1

वर्ष-2035 की जनसंख्या अनुसार अतिरिक्त आवश्यकता उपलब्ध इकाईयों की संख्या

5

4

3

पर्याप्त

8

80000 जनसंख्या पर 1

समान्य चिकित्सालय 1.

पर्याप्त

17

75000 जनसंख्या पर 1

2.

औषधालय / उप- स्वास्थ्य केन्द्र / प्रसूति गृह एवं नर्सिंग होम

स्त्रोतः- मुख्य चिकित्सा अधिकारी , नगरपालिक परिषद् पन्ना एवं जी.आई.एस. सर्वेक्षण

3.11.3 अग्निशमन

अग्निशमन केन्द्र वर्तमान में नगरपालिक परिषद् परिसर, वार्ड क्रमांक 5 के कार्यालय एवं कोतवाली थाने में स्थित है, जिसका आधुनिक उपकरणों सहित विस्तार प्रस्तावित है, इसके अतिरिक्त भावी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए एक आधुनिक सुवधिाओं से युक्त अग्निशमन केन्द्र स्थापित किया जाना प्रस्तावित है ।

3.11.4 पुलिस कार्यालय

पन्ना नगर में 06 पुलिस थाने हैं । नगर में 01 महिला थाना, 01 अनुसूचित एवं अनुसूचित जनजाति थाना, 01 यातायात पुलिस कार्यालय , 01 कोतवाली थाना एवं 02 पुलिस चौकी स्थित है ।

3.11.5 इलेक्ट्रिक चार्जिंग / बेटरी चार्जिंग स्टेशन

पन्ना नगर में वर्तमान में विद्युत से चलने वाले वाहन ई- रिक्शा लोक वाहन के रूप में उपयोग किए जा रहे हैं । इनके लिए किसी भी प्रकार के चार्जिंग स्टेशन स्थापित नहीं है ।

3731

मध्यप्रदेश राजपत्र , 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

Panna

PlanningArea

Km

MunicipalAreaBoundary

RailwayStation

NationalHighway

RailwayLine

Bypass

WaterBody

StateInstituteForTownPlanning MajorRoad

Source:NagarPalika,Panna StateHighway

WardBoundary

ATM

3.12EXISTINGATM

Legend

PANNADEVELOPMENTPLAN2035

Scale District-Panna

0

Katra Simra

Pahadikhed

Janakpur

Khajuraho

Purushottampur

120

Alaygarh

SH47

Tallaya

Ram

Manjha

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

SundarJu

MaharajaTal

SH47

Katni

NH75

Panna(m+og)

Bypass

Oubaital

tarpur [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3732

PlanningArea

MunicipalAreaBoundary

RaliwayStation

TOILET

RallwayLine

NationalHighway

Bypass

WaterBody

StateInstituteForTownPlanning MajorRoad

StateHighway

WardBoundary

Source:NagarPalika,Panna

Legend

3.13EXISTINGCOMMUNITYTOILET

PANNADEVELOPMENTPLAN2035

Scale District-Panna

0

HVE

Katra

Simra

Pahadikheda

Sunara

Janakpur

Khajuraho

Purushottampur

SH47

Taitliya

819

Manjha

Pathana

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

B

SH47

Katni

NH75

Panna(mog)

Bypass 3733

मध्यप्रदेश राजपत्र, 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

वर्ष 2035 की अनुमानित जनसंख्या के आधार पर शहर में बस स्थानक, पार्किंग क्षेत्रों एवं पेट्रोल पम्प क्षेत्रों में इलेक्ट्रिक चार्जिंग / बेटरी चार्जिंग स्टेशन लगाये जाना प्रस्तावित है ।

3.11.6 श्मशान घाट /कब्रिस्तान

नगर में वर्तमान में जो भी श्मशान / कब्रस्तान विद्यमान हैं । वह तब तक उपयोग में रहेंगे , जब तक ये पर्यावरण की दृष्टि से अनुपयुक्त न हो जावे । नगर के भावी विकास को देखते हुए नये कब्रिस्तान एवं श्मशान घाट आमोद - प्रमोद एवं मार्ग उपयोग को छोड़कर अन्य समस्त उपयोगों के अन्तर्गत अनुज्ञेय होंगे , किन्तु इनके स्थल का चयन जन सामान्य की मांग पर कलेक्टर , स्थानीय संस्था एवं नगर तथा ग्राम निवेश की अनुमति पश्चात् किया जावेगा ।

3.11.7 सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं

सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं वर्तमान में ए.टी.एम. एवं वर्तमान सार्वजनिक शौचालयों की जानकारी मानचित्र में दर्शायी गयी है ।

3.11.8 सी.एन.जी. गैस वितरण सेवा

वर्तमान में पन्ना नगर में खाना बनाने में एल.पी.जी. गैस सिलेण्डरों के माध्यम से घरों में पहुंचाई जाती है । प्रस्तावित विकास योजना 2035 में सी.एन.जी. गैस पाइप लाइन द्वारा गैस की सप्लाई दी जाना प्रस्तावित है ।

3.11.9 सामाजिक एवं सांस्कृतिक

नगर में सामाजिक व सांस्कृतिक सुविधाओं का अभाव है । विकास योजना में सामाजिक एवं सांस्कृति सुविधाएं सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग के अन्तर्गत प्रस्तावित की गई हैं । इस उपयोग अंतर्गत् सभागृह, कलावीथिका, पुस्तकालय सह वाचनालय इत्यादि स्थापित हो सकेंगे । विकास योजना में निवेश इकाई एवं खण्ड स्तर पर ऐसी गतिविधियां स्थापित किया जाना प्रस्तावित है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ भाग 1 3734

अध्याय -4 विकास योजना 2035 के प्रस्ताव

4.1 विकास योजना 2011 का पुनर्विलोकन

पन्ना विकास योजना 2011 प्रस्तावित जनसंख्या 1.00 लाख हेतु दिनांक 02.06.2000 से प्रभावशील की गई थी । नगर के सुनियोजित विकास हेतु विकास योजना 2011 का पुनर्विलोकन किया जाकर वर्ष 2035 के लिए अनुमानित जनसंख्या 1.40 लाख हेतु तैयार की गई है । जिसमें वर्तमान विकसित क्षेत्र को समाहित कर नवीन प्रस्ताव दिये गये हैं, जो नगर के विकास के साथ नगरीय जीवन स्तर के उन्नयन एवं आर्थिक विकास हेतु उपयोगी होंगे ।

4.2 योजना अवधारणा

पन्ना का वर्तमान भौतिक स्वरूप एवं आकार नगर में स्थित तालाब , पहाड़ियों एवं वन क्षेत्र पर आधारित है । इन भौतिक बंधनों के कारण नगर का वर्तमान स्वरूप मुख्यतः निम्न क्षेत्रों में हो रहे विकास पर आधारित है ।

1. पुराना नगर (मध्य क्षेत्र) ।

2. पहाड़ीखेड़ा मार्ग ।

3. अजयगढ मार्ग ।

4. कुंजनवन मार्ग ।

5. सतना मार्ग ।

वर्तमान में हो रहे विकास की दिशा को दृष्टिगत रखते हुए नगर का भावी विकास एवं स्वरूप का निर्धारण किया गया है , फलस्वरूप विभिन्न क्षेत्रों को सार्वजनिक एवं अर्द्ध

सार्वजनिक सुविधाओं की दृष्टि से आत्मनिर्भर बनाना आवश्यक है । इसके अतिरिक्त क्षेत्रों को प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना एवं यातायात के द्वारा समुचित रूप में जोड़े जाने की भी आवश्यकता है , ताकि इन सभी क्षेत्रों में आपसी सह- संबंध एवं युक्तियुक्त सामंजस्य स्थापित किया जा सके । इस प्रकार नगर का विकास एकीकृत रूप से हो सकेगा । वर्तमान में मुख्य मार्गों को शहर से गुजरने के कारण यातायात एवं पर्यावरण की समस्या को दृष्टिगत रखते हुये प्रमुख मार्गों को प्रस्तावित बायपास मार्ग के द्वारा आपस में जोड़ा गया है , जिससे ईंधन व समय की बचत के अतिरिक्त सीधे यातायात का नगरीय यातायात से पृथक्करण संभव हो सके ।

नगर के मध्य क्षेत्र में वाणिज्यिक एवं आवासीय दबाव को कम करने की दिशा में प्रस्तावित विभिन्न क्षेत्रों में इस हेतु उचित प्रावधान किये जाने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुये नवीन प्रस्ताव रखे गये हैं, ताकि मध्य क्षेत्र में इन गतिविधियों का केन्द्रीकरण हो सके । नगर के क्षेत्रीय महत्व को दृष्टिगत रखते हुये नगरीय सुविधाओं के अतिरिक्त क्षेत्रीय 3735

मध्यप्रदेश राजपत्र , 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

स्तर पर सुविधाओं को प्रस्तावित किया गया है । नगर के भावी औद्योगिक विकास को दिशा प्रदान करने की दृष्टि से कृषि आधारित एवं अन्य उद्योगों हेतु उचित प्रावधान किया गया है ।

नगर की पर्यावरण धरोहर के संरक्षण एवं उन्नयन के लिए नगर में स्थित तालाबों का संरक्षण एवं आसपास की पहाड़ियों पर सघन वृक्षारोपण द्वारा भूदृश्यीकरण एवं धार्मिक तथा ऐतिहासिक महत्व के स्मारकों का संरक्षण एवं संवर्धन किया जाना आवश्यक है ।

4.3 भूमि उपयोग 2035

पन्ना विकास योजना 2035 में नगर के संतुलित एवं नियोजित विकास को दृष्टिगत रखते हुए प्रस्तावित क्षेत्र में 11.05 हेक्टेयर प्रति हजार व्यक्ति की भू- उपयोग दर से नगरीय विकास प्रस्तावित है । विकास योजना 2011 में 10.39 हेक्टेयर प्रति हजार भू- उपयोग दर प्रस्तावित की गई थी ।

प्रस्तावित भूमि उपयोग 2035

प्रस्तावित क्षेत्र 2011 (हेक्टेयर में)

क्र.

सारणी 4- सा- 1

प्रस्तावित क्षेत्र 2035

विकसित प्रतिशत

विकसित क्षेत्रफल 2022* भू उपयोग

क्षेत्रफल

उपयोगिता दर

4

5

3

2

1

304.81

5.10

509.54

आवासीय

1.

23.30

23.33

0.23

वाणिज्यिक

2 .

0.00

0.00

0.00

मिश्रित

3.

0.72

0.19

19.21

4. औद्योगिक

107.52

1.34

133.80

5 .

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

सार्वजनिक

13.85

0.49

48.70

6.

उपयोगिताएँ एवं सुविधाएँ

15.58

0.72

71.69

7.

आमोद- प्रमोद

2.33

159.12

232.97

8.

यातायात एवं परिवहन

624.90

10.39

1039.23

योग

*पुनर्गठित निवेश क्षेत्र, वर्ष 2021 उच्चावचन/ निम्नावन

प्रतिशत

उपयोगिता दर

क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

9

10

8

7

6

5.09

46.04%

712.05

204.73

59.82%

0.44

3.96%

61.28

0.03

99.87%

0.93

8.39%

129.67

0.00

0%

0.22

2.02%

31.14

18.49

3.74%

1.35

12.19%

188.52

26.28

80.36%

0.10

0.90%

13.85

34.84

28.45%

0.53

4.77%

73.75

56.11

21.74%

2.40

21.75%

336.29

73.85

68.30%

11.05

100.00%

1546.55

100.00%

414.32 भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3736

Panna

संपतिबन

स्प्रर्वजनिकसेवाएंएवंसुविधाएं

सार्वजनिकपूर्वअर्थसार्वजनिक

motesstrongmeta

औद्योगिक

परिवहन

खेलमैदान

EXISTINGPROPOSO

4.1PROPOSEDLANDUSE

TRANSPORTATION

PLAYGROUND

RECREATIONAL

RESIDENTIAL

COMMERCIAL

LOGISTICSHUB

INDUSTRIAL

CREMERAL

GENERALINDUSTRIES

STADIUM

TOURISMPROMOTIONZONE

GENERALRESIDENTIAL

PARKING

RAILWAYSTATION

RAILWAYTRACK

MIXEDLANDUBE

ROADS

BRIDGE

Km

जनाराय

नगरपालिकापरिषद्

सीमाएं

5

PlanningArea

StateInstituteForTownPlanning

3

2

CREMATORIUMGRAVEYARD

AGRICULTURE

BOUNDARIES

PROTECTEDFOREST

PLANNINGAREA

01

Scale

WATERTREATMENTPLANT

PARK

PUBLIC&SEMIPUBLIC

SOLIDWASTEMANAGEMENT ELECTRICBUBSTATION

MIXED

AFFORESTATION

PUBLICUTILITIES& FACILITIES

BUSSTAND

AIRSTRIP

PANNADEVELOPMENTPLAN2035(DRAFT)

VILLAGE NagarPalaPed

WATERBODIES

District-Panna

Source:WorldView-11,2018SatelliteData&GroundVerification

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal 3737

मध्यप्रदेश जपत्र, 28 अप्रैल 2023 श राजप

भाग 1 ]

A

Km

विरामस्थान

2

सार्वजनिकसेवाएंपूर्वसुविधाएं

स्टेडियम

सार्वजनिकएवंसार्वजनिक

नगरपालिकापरिषद

जलाशय

निवेशक्षेत्र

विद्युतउपकेन्

औद्योगिक

आवासीय

ठोसअपशिष्टइन

पर्यटनप्रोत्साहनक्षेत्र

मिक्षितउपयोग

संरक्षितबन

परिवहन

علمي

सीमाएं

खेलपैशन

रेल्वेस्टेशन

आभोवप्रमोद

1.5

EASTINGPROPOSED

StateInstituteForTownPlanning

4.2PROPOSEDLANDUSE

TRANSPORTATION

AFFORESTATION

CREMATORIUMGRAVETARD

RECREATIONAL

AGRICULTURE

PROTECTEDFOREST

COMMERCIAL

LOGISTICSHUB

BOUNDARIES PLANNINGAREA

RESIDENTIAL

ELECTRICSUBSTATION

INDUSTRIAL

STADIUM

PARKING

RAILWAYSTATION

RAILWAYTRACK

GENERAL

GENERALRESIDENTIAL

TOURISMPROMOTIONZONE

GENERALINDUSTRIES

VILLAGE NAGARPALIKAPARISHAD

Scale

NOADS

BRIDGE WATERTREATMENTPLANT

SOLIDWASTEMANAGEMENT

MIXEDLANDUSE

PARK PLAYGROUND

MANDI

PUBLICUTILITIES& FACILITIES

PUBLIC&SEMIPUBLIC

BUSSTAND

WATERBODIES

MIXED

Source:WorldView-11,2018SatelliteData&GroundVerification

0 0.5

PANNADEVELOPMENTPLAN2036(DRAFT)

ryPlanningMadhyaPradesapst [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2023

3738

नोट: -

1. विकास योजना 2011 में भू- उपयोग प्रस्ताव वर्ष 1974 द्वारा गठित निवेश क्षेत्र हेतु दिया गया था ।

2. कॉलम 5 में दर्शित वर्तमान विकसित क्षेत्र , पुनर्गठित निवेश क्षेत्र के अनुसार उल्लेखित किया गया है ।

3. कॉलम 8 में क्षेत्र मानचित्र क्रमांक 4.2 में दर्शाये गए क्षेत्र में प्रस्तावित भूमि उपयोगों का कुल क्षेत्रफल है ।

4.3.1 आवासीय

आवासीय उपयोग के प्रस्ताव वर्तमान आवासीय को समाहित करते हुये नगर के चारों दिशाओं में आवासीय उपयोग के प्रस्ताव दिये गये हैं, ताकि नगर का संतुलित विकास हो सके । आवासीय उपयोग के अंतर्गत् वर्तमान आवासीय सहित 712.05 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 46.04 प्रतिशत है । इस क्षेत्र में वर्तमान ग्रामीण आबादी क्षेत्र सम्मिलित नहीं किया गया है, जिसे प्रस्तावित भूमि उपयोग मानचित्र में दर्शाया गया है ।

4.3.2 वाणिज्यिक

वाणिज्यिक उपयोग के प्रस्ताव वर्तमान वाणिज्यिक को यथावत् रखते हुये मुख्य मार्गों पर वाणिज्यिक क्षेत्र प्रस्तावित किये गये हैं, ताकि नगर में वाणिज्यिक गतिविधियों की सुविधा प्राप्त हो सके । वाणिज्यिक उपयोग के अंतर्गत् वर्तमान वाणिज्यिक सहित 61.28 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि प्रस्तावित क्षेत्र का 3.96 प्रतिशत है । वाणिज्यिक भूमि उपयोग के अंतर्गत निम्न गतिविधियां विशेषीकृत रूप से प्रस्तावित की गई है ।

4.3.2.1 लॉजिस्टिक हब

नगर की भावी आवश्यकताओं के आधार पर पन्ना नगर पालिका क्षेत्र में एन.एम.डी. सी के समीप छतरपुर मार्ग पर 4.50 हेक्टेयर भूमि लॉजिस्टिक हब हेतु प्रस्तावित की गई है ।

4.3.2.2 मण्डी

नगर में वर्तमान में मण्डी बड़ा बजार क्षेत्र एवं छत्रसाल पार्क के सामने स्थित है , जो की नगर की भावी आवश्यकताओं के आधार पर प्र्याप्त है । जिला एवं नगरीय प्रशासन हेतु प्रस्तावित किये जाने पर मण्डी सभी भूमि उपयोग में स्वीकार्य होगी ।

3739

मध्यप्रदेश राजपत्र, 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

4.3.2.3 पर्यटन प्रोत्साहन क्षेत्र

नगर में स्थित मंदिर एवं नगर के आस - पास पर्यटन गतिविधियों के स्थल होने से नगर में इन गतिविधियों को प्रोत्साहित किया जाना आवश्यक है , ताकि पन्ना नगर में पर्यटन आर्कषित हो । अतः लोकपाल सागर डैम एवं धर्म सागर के मध्य भूमि को पर्यटन प्रोत्साहन परिसर के रूप में विकसित किए जाने हेतु पर्यटन प्रोत्साहन क्षेत्र के रूप में प्रस्तावित किया गया है ।

4.3.3 मिश्रित

नगर में मिश्रित उपयोग हेतु छतरपुर मार्ग , वर्तमान बायपास मार्ग एवं पहाड़ीखेड़ा मार्ग पर कुल 129.67 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है जो कि कुल प्रस्तावित उपयोग का 8.39 प्रतिशत है । मिश्रित भूमि उपयोग का प्रस्ताव मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई के दोगुना गहराई तक प्रस्तावित किया गया है ।

4.3.4 औद्योगिक

नगर में औद्योगिक उपयोग हेतु छतरपुर मार्ग पर एवं ग्राम जनकपुर में 31.14 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है जो कि कुल प्रस्तावित उपयोग का 2.02 प्रतिशत है । प्रस्तावित औद्योगिक उपयोग से नगर के औद्योगिक विकास की पूर्ति हो सकेगी । ग्राम जनकपुर में प्रस्तावित औद्योगिक क्षेत्र पर डायमंड बिजनेस पार्क का विकास किया जाना प्रस्तावित है । इसके अतिरिक्त गैर प्रदूषणकारी उद्योग कृषि एवं सार्वजनिक -अर्द्ध सार्वजनिक भूमि उपयोग में स्वीकार्य प्रयोजन के रूप में रखे गए है । प्रस्तावित औद्योगिक भूमि उपयोग के अंतर्गत 30 मीटर गहराई तक प्रस्तावित वृक्षारोपण सम्मिलित है । इसके अतिरिक्त निवेश के बाहर ग्राम हिनौता में एन.एम.डी.सी द्वारा उत्खन्न की गतिविधियां की जा रही है ।

4.3.5 सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक उपयोग के अंतर्गत् वर्तमान सहित 1088.52 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 12.19 प्रतिशत है । इसके अंतर्गत् सामान्य सांस्कृतिक एवं प्रशासनिक, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य संबंधित गतिविधियों हेतु प्रस्तावित उपयोगों की पूर्ति हो सकेगी ।

4.3.5.1 शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य परिसर

नगर की भावी आवश्यकताओं के आधार पर ग्राम जनकपुर में शैक्षणिक संस्थाएं हेतु क्षेत्र एज्युकेशन हब के रूप में एवं स्वास्थ्य गतिविधियों के लिए प्रस्तावित किया गया है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3740

4.3.5.2प्रशासकीय परिसर

पन्ना नगर जिला मुख्यालय होने से विभिन्न विभागों के कार्यालय नगर में स्थित है । अजयगढ़ मार्ग पर संयुक्त कार्यालय , कलेक्ट्रेट के रूप में विकसित है । नगर की भावी आवश्यकताओं के आधार पर संयुक्त कार्यालय , कलेक्ट्रेट के आस - पास प्रशासकीय परिसर विकास हेतु भूमि प्रस्तावित की गई है ।

4.3.6 सार्वजनिक उपयोगिताएं और सुविधाएं

सार्वजनिक उपयोगिताएं और सुविधाएं उपयोग के वर्तमान उपयोग के अंतर्गत 13.85 हेक्टेयर भूमि है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 0.90 प्रतिशत है ।

4.3.7 आमोद-प्रमोद

आमोद - प्रमोद उपयोग के अंतर्गत् वर्तमान सहित 73.75 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है, जो कि कुल प्रस्तावित क्षेत्र का 4.77 प्रतिशत है । गतिविधि मानव जीवन का अभिन्न आमोद - प्रमोद अंग है, खुले स्थान , उद्यान एवं बगीचे खेल मैदान आदि नगरीय जीवन के लिए आवश्यक हैं, जिसके कारण नगर में स्वस्थ्य पर्यावरण का निर्माण होता है । नगर के जल स्त्रोतों का संरक्षण करते हुए उनके किनारे भी वृक्षारोपण किया जाना प्रस्तावित है । उपरोक्त क्षेत्रफल के अंतर्गत जल स्त्रोतों, डैमों एवं पहाड़ो के किनारे से प्रस्तावित वृक्षारोपण क्षेत्र को सम्मिलित नहीं किया गया है , जो कि लगभग 350 हेक्टेयर क्षेत्र है ।

4.3.7.1 नगर उद्यान

वर्तमान में विकसित नगर उद्यानों को संरक्षित करते हुए नवीन प्रस्तावित क्षेत्रों में नगर उद्यान के प्रस्ताव दिए गए हैं ।

4.3.7.2 खेल मैदान

वर्तमान में छत्रसाल स्नाकोत्तर महाविद्यालय के समीप एवं ग्राम जरूआपुर में स्टेडियम संचालित है । इसके अतिरिक्त ग्राम जनवार में स्केटिंग पार्क , ग्राम पुरूषोत्तमपुर में स्पोर्ट्स कॉमपलेक्स प्रस्तावित है । नगर की आवश्यकताओं के आधार पर ग्राम जनकपुर में आई.टी. आई. एवं नवीन जेल के समीप स्टेडियम प्रस्तावित किया गया है ।

4.3.7.3 मेला मैदान

नगर में वर्तमान में विभिन्न उत्सवों पर मेला का आयोजन किया जाता है । वर्तमान में मेला आयोजन होने वाले स्थलों को संरक्षित किया जाना प्रस्तावित है । जिला प्रशासन द्वारा मेला मैदान हेतु भूमि चयनित की जाने पर मेला मैदान समस्त भूमि उपयोगों में स्वीकार्य होगा ।

3741

मध्यप्रदेश राजपत्र, 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

4.3.7.4 पर्यावरण वानिकी

निवेश क्षेत्र में स्थित तालाबों के किनारे से 30 मीटर तक पर्यावरण वानिकी क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है । किलकिला नदी के दोनों किनारों से 30 मीटर एवं शाखाओं से 15 मीटर तक पर्यावरण वानिकी क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है । डैमों के वेस्ट विअर से 15 मीटर तक पर्यावरण वानिकी क्षेत्र प्रस्तावित किया गया है । अन्य जल स्त्रोतों से लगी भूमि, भूमि विकास नियम 2012 के प्रावधानों के अनुसार पर्यावरण वानिकी हेतु प्रस्तावित है ।

4.3.7.5 वन

पन्ना नगर चारों दिशाओं से जंगलों, तालाबों एवं नदियों से घिरा हुआ है । इन तालाबों एवं नदियों के किनारे सघन वृक्षारोपण करना प्रस्तावित है , जिसके द्वारा पर्यावरण उन्नयन एवं भू- दृश्यीकरण होगा । भू- उपयोग मानचित्र में दर्शाया गया वन क्षेत्र टोपोशीट क्रमांक G44U1 , G44U2 , G44U5 , G44U6 के आधार पर दर्शाया गया है । उक्त अनुसार निवेश क्षेत्र में स्थित वन संरक्षित वन श्रेणी के अंतर्गत है ।

4.3.7.6 खुला स्थल प्रणाली

विकास योजना ऐसे खुले स्थलों की प्रणाली को प्रस्तावित करती है , जो वर्तमान प्राकृतिक संरचनाओं के भू- दृश्यीकरण विकास के साथ- साथ आमोद - प्रमोद एवं पर्यावरणीय कार्यकलापों को पूर्ण करने में विशिष्टता रखती है । आवासीय परिक्षेत्रों एवं गतिविधि कॉरिडोरों के विस्तृत अभिन्यास रूपांकन में औपचारिक एवं अन्य भवनों से संलग्न खुले क्षेत्रों का प्रावधान मध्य प्रदेश भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार रखा जावेगा जो की स्थानीय स्तर पर अतिरिक्त रूप से उपलब्ध हो सकेंगे ।

4.3.8 यातायात एवं परिवहन

विकास योजना में यातायात क्षेत्र के अन्तर्गत 336.29 हेक्टेयर भूमि प्रस्तावित की गई है , यह भूमि विकास के लिए प्रस्तावित भूमि का 21.75 प्रतिशत है । यातायात एवं परिवहन उपयोग के अन्तर्गत नगरीय मार्गों के विस्तार के साथ प्रस्तावित मार्ग के निर्माण तथा स्थानीय मार्गों की यातायात संरचना पदानुक्रम में विकास के लिए प्रस्तावित की गई है । नगर में यातायात की वर्तमान स्थिती के अनुरूप पार्किंग हेतु स्थल प्रस्तावित किए गए है ।

4.4 निवेश इकाईयाँ

पन्ना विकास योजना 2011 में निवेश क्षेत्र को 2 निवेश इकाईयों में विभक्त किया गया था । बृद्वित निवेश क्षेन्न के आधार पर विकास योजना 2036 के प्रस्तातों को 2 निवेश इकाईयों में वर्गीकृत किया गया है । निवेश इकाई का विवरण सारणी 4 - सा -2 में दर्शाया गया है ।

भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3742

Panna

PlanningArea

Km

MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

3

Bypass

RailwayLine

NationalHighway

VillageBoundary

WaterBody

MajorRoad

StateHighway

Unit-1(12623.83)

Unit-2(17354.22)

StateInstituteForTownPlanning 4.3PLANNINGUNIT

2

LegendArea(Hect.)

1

Source:DirectorateofTown&CountryPlanning MadhyaPradesh,Bhopal PANNADEVELOPMENTPLAN2035

Scale District-Panna

Satna

Tilguwan

KrishnaKalyanpur

Sakariya

Simra

ajuraho

2

NH25

Ajaygarh

mpurSunara

Sarkoha

Marghe

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Amjhirnya

Jardhobs

hhatan 3743

मध्यप्रदेश राजपत्र, 28 अप्रैल 2023

भाग 1 1 ]

आवासीय

सार्वजनिकएवंअर्थसार्वजनिक

जलाशय

परिवहन

आमोदप्रमीद

EXISTINGPROPOBED

4.4CENTRALAREA

TRANSPORTATION

RECREATIONAL

HEALTIVSOCIALCULTURAL INSTITUTIONALACTIVITIES

EDUCATIONANDRESEARCH/

GENERALRESIDENTIAL

PARK AFFORESTATION

PUBLICINSTITUTIONSAND ADMINSTRATIVEAREA

PUBLIC&SEMIPUBLIC

WATERBODIES RESIDENTIAL COMMERCIAL GENERAL BUSSTAND ROADS CENTRALAREA

PANNADEVELOPMENTPLAN2036(DRAFT)

MADOCATAL

Panna

Km

0.25

PlanningArea

StateInstituteForTownPlanning

Scale

0 DistrictPanna

Source:WorldView-11,2018SatelliteData&GroundVerification मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3744

[ भाग 1

निवेश इकाईयाँ

सारणी 4- सा- 2

निवेश इकाईयाँ

क्र.

निवेश इकाईयाँ

2

1

1

निवेश इकाई क्रमांक 1 2

निवेश इकाई क्रमांक 2

योग

निवेश इकाई क्रमांक -1

कुल क्षेत्रफल (हेक्टेयर में)

3

12623.83

17354.22

29978.05

निवेश इकाई क्रमांक -1 के उत्तर में निवेश क्षेत्र सीमा एवं अजयगढ़ मार्ग , पूर्व में अजयगढ़ मार्ग से अजयगढ़ चौराहा होते हुए महेन्द्र भवन, महेन्द्र भवन से गांधी चौक होते हुए कोतवाली एवं कोतवाली से पुराना पोस्ट ऑफिस होते हुए कटनी मार्ग , दक्षिण में निवेश क्षेत्र सीमा एवं पश्चिम में पन्ना टाइगर रिजर्व की सीमा एवं निवेश क्षेत्र की सीमा है । निवेश इकाई का कुल क्षेत्रफल 12623.83 हेक्टेयर है ।

निवेश इकाई क्रमांक -2

निवेश इकाई क्रमांक-2 के उत्तर , पूर्व एवं दक्षिण में निवेश क्षेत्र सीमा, पश्चिम में अजयगढ़ मार्ग से अजयगढ़ चौराहा होते हुए महेन्द्र भवन, महेन्द्र भवन से गांधी चौक होते हुए कोतवाली एवं कोतवाली से पुराना पोस्ट ऑफिस होते हुए कटनी मार्ग है । निवेश इकाई का कुल क्षेत्रफल 17354.22 हेक्टेयर है ।

4.5 मध्य क्षेत्र

पन्ना नगर मध्यम श्रेणी के नगरों में आता है एवं यहां नगर के मध्य में स्थित पुराने आबादी क्षेत्र में , प्रदेश के बड़े नगरों के मध्य क्षेत्र की तरह विकराल समस्याएं नहीं है परन्तु नगर के मध्यवर्ती क्षेत्र के स्वरूप एवं सध्नता को दृष्टिगत रखतें हुए बस स्टैण्ड- बेनी सागर चौराहा- गांधी चौक- महेन्द्र भवन चौराहा- अजयगढ़ चौराहा- बलदाऊ मंदिर तिराहा- छत्रसाल पार्क- कोतवाली- बस स्टैण्ड को मध्यक्षेत्र कहा गया है ।

4.6 अनौपचारिक सेक्टर

बेरोजगार एवं सीमित रूप से रोजगार से जुड़े कर्मी जो रोजगार की तलाश में हैं अथवा आर्थिक उन्नति के लिये आशान्वित है, अनौपचारिक वर्ग के अंतर्गत् आरी है । यह वर्ग शहर क्ती आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं तथा आवासीय क्षेत्र के लिए सेवा जनसंख्या के रूप में भी कार्य करते हैं ।

3745

मध्यप्रदेश राजपत्र, 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

अनौपचारिक गतिविधियां मुख्य रूप से कार्य केन्द्रों, वाणिज्यिक केन्द्रों, शैक्षणिक एवं स्वास्थ्य सुविधाओं के बाहर , यातायात केन्द्रों एवं बड़े आवासीय समूहों के आस - पास स्थापित हो जाती हैं । चूंकि आर्थिक गतिविधियों में उनकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है , इसलिये औपचारिक वर्ग के साथ - साथ अनौपचारिक गतिविधियों के लिये भी विकास योजना में प्रस्ताव रखे गये हैं ।

अनौपचारिक गतिविधि क्षेत्रों की योजना, व्यापार एवं विभिन्न प्रकार के उपयोग परिक्षेत्र के नियंत्रित विकास में समाहित एवं सम्मिलित कर निम्नलिखित क्षेत्रों में प्रस्तावित है:-

सामान्य वाणिज्यिक क्षेत्र में सेवा प्रदान करने हेतु फुटकर दुकानों का प्रावधान करना जैसे नगर केन्द्र खण्ड स्तरीय दुकानें व सुविधा दुकानें क्षेत्र ।

थोक व्यापार एवं यातायात नगर क्षेत्र में सेवा प्रदान करना ।

संस्थागत क्षेत्रों, आमोद -प्रमोद , औद्योगिक क्षेत्रों एवं अवसान केन्द्रों पर खाद्य सेवा प्रदान करने वाली सेवा दुकानें उपलब्ध कराना ।

आवासीय क्षेत्रों के निकट सेवा दुकानें ।

निर्माण स्थलों के समीप अस्थाई रहवास की व्यवस्था करना ।

अनौपचारिक सेक्टर को नियोजित आवासीय विकास क्षेत्र में निम्नानुसार समाहित किया जाना प्रस्तावित हैः-

परिक्षेत्रिक योजना बनाते समय अनौपचारिक सेक्टर के लिये प्रस्तावित आवासीय विकास हेतु भूमि सुरक्षित रखना ।

अभिन्यास स्वीकृति के समय अनौपचारिक एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग का प्रावधान भी समय - समय पर शासन द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप किया जाना प्रस्तावित है ।

अनौपचारिक सेक्टर इकाई का विकास क्षेत्र की आवश्यकताओं के अनुरूप किया जावे ।

4.7 गंदी बस्ती क्षेत्र

पन्ना नगरीय क्षेत्र में नगरपालिक परिषद् द्वारा अधिसूचित 11 गंदी बस्तियां हैं । नगर पालिका परिषद् पन्ना द्वारा इन गंदी बस्ती क्षेत्रों में मूलभूत सामुदायिक सुविधाओं का विकास किया गया है । गंदी बस्तियों के पर्यावरण सुधार हेतु यह आवश्यक है कि इनकी रोकथाम , विकास, निर्मूलन एवं पुनर्स्थापना हेतु एकीकृत कार्यक्रम चलाया जावे । इस हेतु निम्नानुसार प्रयास किया जाना प्रस्तावित है ।

1. भवन निर्माण उपविधियों में संशोधन एवं परिक्षेत्रिक नियमों का निर्धारण एवं उनका पालन ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3746

2. आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग हेतु आरक्षित भूमि का निश्चित समय सीमा में उसी वर्ग के लिये विकास ।

3. गंदी बस्ती क्षेत्र में पर्यावरण सुधार हेतु सार्वजनिक सुविधाओं का विकास ।

4. जिन गंदी बस्ती क्षेत्रों को वर्तमान स्थान पर पर्यावरण सुधार कर रखा जाना संभव नहीं हो , उनको स्थानांतरित कर नवीन स्थल पर पुनर्स्थापना करना ।

4.8 पुनर्विकास नीति

शहर की विकास प्रक्रिया के कारण कुछ वर्तमान निर्मित क्षेत्र शहरी विकास की दृष्टि से केन्द्रीय स्थिति प्राप्त कर लेते हैं जिससे इनका भू- मूल्य अधिक हो जाता है । ऐसे क्षेत्रों को पुनर्विकास क्षेत्र के रूप में चयनित किया जावेगा । ऐसे क्षेत्रों की विकास नीति निम्नलिखित बिन्दुओं के द्वारा संचालित की जावेगी : -

1. उच्च मूल्य वाली अकार्यक्षम भू- उपयोग अंतर्गत् भूमि / क्षेत्र जिस भूमि का अन्य सक्षम उपयोग हेतु मांग अधिक है , उन्हें पुनर्घनत्वीकरण / पुनर्विकास क्षेत्रों के रूप में चयनित किया जावे ।

2. पुनर्विकास परियोजना को विशेष परियोजना के रूप में माना जावेगा । इन परियोजनाओं का रूपांकन, नगरीय रूपांकन के दृष्टिकोण के आधार पर करने के पश्चात निवेश प्रस्ताव तैयार किये जायेंगे ।

3. उपयोग एवं गतिविधियों का निर्धारण , निष्पादन स्तर एवं अनुकूलता स्तर जिन्हें आसपास के उपयोग द्वारा प्रभावित किया गया है , निर्धारित होगा जिसकी परियोजना को परिक्षेत्र की योजना के रूप में तैयार किया जाना प्रस्तावित है ।

4. स्वीकार्य विकास का घनत्व उपयोगिता एवं अधोसंरचना का यातायात दबाव की वाहन क्षमता और इसका समीकरण क्षेत्र के प्रभाव द्वारा निर्धारित होगा ।

यदि मध्य क्षेत्र में उन्नत पर्यावरण एवं यातायात सुधार की दृष्टि से पुनर्विकास योजना तैयार की जाती है तो उस स्थिति में फर्शी क्षेत्र अनुपात उस क्षेत्र हेतु निर्धारित फर्शी क्षेत्र अनुपात से 0.25 अधिक मान्य किया जा सकेगा ।

भू- स्वामी अपने भूखण्ड में से कुछ भूखण्डीय क्षेत्र सार्वजनिक उपयोग जैसे- सड़क , फुटपाथ , पार्किंग इत्यादि हेतु छोड़ता है तो उसे शेष भूखण्ड में सामान्य स्वीकार्य एफ.ए.आर. एवं सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी जाकर स्थानीय संस्था को समर्पित किये गये भूखण्ड क्षेत्र की भूमि को दो गुना तक फर्शी क्षेत्र अनुपात में जोड़ा जा सकेगा ।

4.9 ग्राम आबादी विस्तार

पन्ना निवेश क्षेत्र में स्थित ग्राम आबादी जो बिकास योजना के कृषि क्षेत्र में स्थित है , उनका विस्तार ( जिसमें सामाजिक एवं भौतिक अधोसंरचना का विकास भी सम्मिलित है) 3747

मध्यप्रदेश राजपत्र, 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

वर्तमान ग्राम आबादी क्षेत्र के आसपास 200 मीटर की परिधि में आवासीय एवं सुविधाओं का विकास सक्षम अधिकारी की अनुज्ञा से किया जा सकेगा ।

4.10 कमजोर आय वर्ग के लिए प्रावधान

कमजोर आय वर्ग के लिए प्रत्येक आवासीय कालोनी में छोटे भूखण्डों का प्रावधान किया जाता है । यह वर्ग प्रायः रोजगार अस्थायी ठेला, गुमटी आदि की स्थापना के माध्यम से प्राप्त करता है । अतः कमजोर आय वर्ग के लिए मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 में उल्लेखित प्रावधान तथा शासन द्वारा समय - समय पर इन वर्गों के लिए दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार किया गया प्रावधान स्वीकार्य होगा ।

4.11 असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोगों की पुनर्स्थापना

असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोगों का वर्तमान परिप्रेक्ष्य में पुनर्निधारण किया गया है जो निम्नानुसार है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3748

असंगत एवं अकार्यक्षम भूमि उपयोग की पुनर्स्थापना एवं रिक्त भूमि का उपयोग

वर्तमान स्थल क्र.

उपयोगों का स्थानांतरण

3

2

1

सास्णी 4-सा- 3

प्रस्तावित स्थल

भूमि रिक्त होने पर उपयोग

5

4

असंगत भूमि उपयोग

बस स्टैण्ड

1.

पार्किंग रानी बाग मार्ग पर

बेनी सागर तालाब के उत्तर- पूर्व में

2.

टाऊनहाल

बलदाऊ मंदिर के पास नगर पालिका कार्यालय

आवासीय क्षेत्र

3.

अजयगढ़ मार्ग पर नवीन कलेक्ट्रेट परिसर के समीप

प्रस्तावित आवासीय क्षेत्र

तालाब संरक्षण एवं वृक्षारोपण

विभिन्न तालाबों के बंधानों एवं पहाड़ों पर

4.

धोबी घाट

बेनीसागर एवं धर्मसागर तालाब

5.

दुकानें

बेनीसागर तालाब के किनारे मिर्जा की तलैया तालाब संरक्षण एवं वृक्षारोपण

प्रस्तावित वाणिज्यिक एवं मिश्रित क्षेत्र

तालाब संरक्षण एवं वृक्षारोपण

अकार्यक्षम भूमि उपयोग

6. तहसील कार्यालय महेन्द्र भवन के पीछे

7.

अजयगढ़ चौराहे पर जिला पंचायत कार्यालय

स्त्रोत : नगर तथा ग्राम निवेश ।

4.12 कार्यकेन्द्र

नवीन कलेक्ट्रेट परिसर पुनर्निर्माण पश्चात् वाणिज्यिक केन्द्र

नवीन कलेक्ट्रेट परिसर पुनर्निर्माण पश्चात् वाणिज्यिक केन्द्र

वाणिज्यिक, औद्योगिक तथा प्रशासनिक गतिविधियां, नगर की आर्थिक एवं सामाजिक स्थिति को प्रतिबिंबित करती है । यह गतिविधियां यातायात के मुख्य उदित्त केन्द्र होने से 3749

मध्यप्रदेश राजपत्र, 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

इनका नियोजन इस प्रकार किया गया है, जिससे आवासीय क्षेत्र से इनके मध्य न्यूनतम यात्रा समय द्वारा सुविधाजनक सुरक्षित एवं तीव्र गति द्वारा पहुँच सुनिश्चित हो सके ।

4.12.1 व्यापार एवं वाणिज्यिक

वाणिज्यिक गतिविधि केन्द्रों का वर्गीकरण नगर एवं निवेश इकाई स्तर पर किया गया है । इसके अतिरिक्त प्रमुख चयनित मार्गों को गतिविधि कोरीडोर के रूप में चिन्हित किया गया है । इनमें आवासीय उपयोग के साथ- साथ स्थल , विशेष एवं भविष्य की आवश्यकता अनुसार अन्य व्यवसायिक गतिविधियाँ जैसे - शैक्षणिक, संस्थागत, वाणिज्यिक एवं सेवा उद्योग आदि स्वीकार्य होंगी ।

4.12.2 नगर स्तरीय वाणिज्यिक केन्द्र

नगर स्तर की वाणिज्यिक गतिविधियां वर्तमान में मध्य क्षेत्र एवं उससे संलग्न क्षेत्र में केन्द्रित हैं । मध्य क्षेत्र में भीड़ - भाड़ के कारण नगर स्तर की गतिविधियां नवीन नगरीय / उपनगरीय केन्द्रों एवं सामुदयिक केन्द्रों में प्रस्तावित की गई है । अग्रेषण अभिकरण तथा थोक वाणिज्यिक गतिविधियां भी मध्य क्षेत्र से लॉजिस्टिक हब में प्रस्तावित की गई हैं ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3750

अध्याय -5 प्रस्तावित यातायात संरचना एवं नगरीय

अधोसंरचना

5.1 यातायात की वर्तमान स्थिति

नगर का भौतिक विकास का स्वरूप मुख्यतः परिवहन संरचना पर निर्भर करता है । भूमि उपयोग एवं यातायात आवश्यकताओं का आपस में घनिष्ठ संबंध रहा है । आटो रिक्शा एवं ई -रिक्शा नगर में यातायात के प्रमुख साधन है जो नगर के यातायात संचालन में प्रमुख भूमिका निभाते है । अन्य प्रचलित हल्के वाहनों में कार, मोटर साइकिल, स्कूटर आदि है ।

वर्तमान में नगर में सार्वजनिक यात्री परिवहन हेतु आटो रिक्शा वाहन एवं माल परिवहन हेतु मुख्यतः आटो रिक्शा एवं ई- रिक्शा का उपयोग प्रचलन में है । दक्ष सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था का अभाव नागरिकों द्वारा अनुभव किया जाता है , जिसके कारण नागरिकों को अपने कार्यकेन्द्रों पर एवं अन्य कालोनियों / रहवासी क्षेत्रों एवं गतिविधि स्थलों तक पहुँचने में काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है । अतः नगर में एक प्रभावी सार्वजनिक परिवहन प्रणाली की आवश्यकता है ।

5.2 प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना

प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना, नगर के भावी आकार एवं स्वरुप का निर्धारण करती है । इसके अतिरिक्त नगर का भौतिक विकास , मार्गों के उउचित विकास पर निर्भर करता है । पन्ना नगर हेतु परिभ्रमण संरचना प्रस्तावित करते समय निमन बिन्दुओं को आधार माना गया है।

1. क्षेत्रीय यातायात एवं नगरीय यातायात का प्रथक्रण ।

2. नगर केन्द्रों एवं अन्य केन्द्रों को सक्षम रुप से जोडना

5.3 परिभ्रमण संरचना की अवधारणा

पन्ना नगर क्षेत्रीय मार्ग से छतरपुर एवं सतना से जुडा हुआ है । इसके अतिरिक्त नगर मुख्य मार्गों से कमशः पहाडी खेडा, अजयगढ , अमानगंज , कटनी आदि नगरों से जुडा है । लेकिन वर्तमान संरचना में प्रत्येक मार्ग सिर्फ शहर से जुडा हुआ है तथा प्रमुख मार्गों के बीच आपस में सीधा संबंध नहीं हे । परिभ्रमण संरचना की अवधारणा में प्रमुख मार्गों के मध्य सह- संबंध , वर्तमान ती प्रस्तावित कार्य केन्द्रों के मध्य उचित सम्पर्क एवं आंतरिक यातायात के लिये प्रभावी एवं सुलभ माग्र संरचना विकसित करना है ।

3751

मध्यप्रदेश राजपत्र, 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

5.4 क्षेत्रीय परिभ्रमण संरचना

इस क्षेत्र में सड़क मार्ग द्वारा अधिकतम् यातायात छतरपुर एवं सतना दिशा में होता है । छतरपुर मार्ग को अजयगढ से जोडने हेतु बायपास मार्ग वर्तमान में निर्मित है एवं सतना मार्ग हेतु बायपास प्रस्तावित है । प्राकृतिक अवरोध एवं वन क्षेत्र होने के कारण रिंग रोड प्रस्तावित किया जाना सम्भव नहीं है । क्षेत्रीय यातायात की दृष्टि से इन मार्गों के बीच बहुत अधिक यातायात दबाव भी नहीं है ।

5.5 नगरीय परिभ्रमण संरचना

प्रस्तावित नगरीय परिभ्रमण संरचना का मुख्य आधार प्रमुख कार्य केन्द्रों के मध्य उचित एवं प्रभावी संबंध स्थापित करना है । नगरीय यातायात को क्षेत्रीय यातायात से जोडने के लिये वतत खंड स्तरीय मार्गों को प्रमुख मार्गों से जोडना प्रस्तावित है । इस प्रकार विकसित होने वाले नवीन क्षेत्रों का प्रमुख मार्गों एवं नगर के कार्य केन्द्रों से उचित सामंजस्य हो सकेगा ।

कार्य सम्पादन के अनुसार मार्गों का श्रेणी कम

विकास योजना की प्रस्तावित परिभ्रमण संरचना में मार्गों को कुल पांच प्रमुख श्रेणियों में विभाजित किया गया है ।

1. क्षेत्रीय मार्ग

2. बायपास मार्ग

3. वृत्तखण्ड स्तरीय मार्ग

4. उपवृत्त खण्ड स्तरीय मार्ग

5. स्थानीय मार्ग

5.6 अंर्तनगरीय यातायात

5.6.1 रेल यातायात

पन्ना नगर मध्य रेलवे के खजुराहो - सतना रेल मार्ग पर स्थित है । नगर का मुख्य रेलवे स्टेशन का कार्य अभी प्रगति पर है । पन्ना से समीपस्थ रेलवे स्टेशन सकरिया ग्राम के समीप स्थित है , जो कि निवेश क्षेत्र सीमा के अंतर्गत स्थित नहीं है ।

सड़क मार्ग

5.6.2

पंन्ना नगर से छतरपुर - सतना राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 75 एवं कटनी - अजयगढ़ राज्य राजमार्ग क्रमांक 47 गुजरता है, जो कि नगर को प्रदेश के प्रमुख नगरौं से जोड़ता है ।

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3752

5.6.3 हवाई पट्टी

पन्ना नगर से लगभग 13 किलोमीटर की दूरी पर ग्राम सकस्यिा में हवाई पट्टी है । पन्ना नगर से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर खजुराहो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा स्थित है ।

5.7 प्रस्तावित यातायात प्रणाली

वर्तमान में नगर यातायात हेतु क्षेत्रीय / स्थानीय मार्गों यथा पन्ना छतरपुर, पन्ना- सतना, पन्ना - कटनी, पन्ना -अजयगढ़ , पन्ना - पहाड़ीखेड़ा, मार्ग विद्यमान हैं , इनमें से पन्ना- छतरपुर, पन्ना - पहाड़ीखेड़ा मार्ग पर यातायात का अधिकतम दबाव है ।

नगर के मध्य से गुजरने वाले क्षेत्रीय मार्गों की अन्तर्संबद्धता स्थापित करने हेतु पन्ना विकास योजना 2011 मे जितने भी क्षेत्रीय / नगरीय मार्ग प्रस्तावित किये गए थे, इन मार्गों में से छतरपुर-अजयगढ़ बायपास मार्ग का क्रियान्वयन हो गया है । विकास योजना में प्रस्तावित अन्य प्रस्तावित मार्गों का क्रियान्वयन नहीं हो सका है । इस कारण से प्रस्तावित मार्ग संरचना को वर्तमान स्थिति के अनुरुप यथा संशोधन के साथ प्रस्तावित करने का प्रयास किया गया है ।

5.7.1 मार्गों की श्रेणी

बायपास मार्ग / वृत्तीय मार्ग

अजयगढ- छतरपुर - सतना प्रस्तावित बायपस मार्ग की चौडाई 36 मीटर प्रस्तावित की गई है । अजयगढ एवं पहाडी खेडा मार्ग पर छतरपुर - सतना राजमार्ग की तुलना में यातायात अल्प होने के कारण अजयगढ– पहाडीखेडा मार्ग की चौड़ाई 24 मीटर प्रस्तावित है । यह मार्ग आगे बलदाऊ मंदिर जाने वाले वर्तमान मार्ग से 24 मीटर चौडाई रखते हुए मिलेगा । प्रस्तावित विकास पहाड़ीखेड़ा मार्ग पर होने की संभावना है । अतः वृत्तीय मार्ग 30 मीटर चौड़ाई में प्रस्तावित किया गया है ।

क्षेत्रीय मार्ग

नगर से छतरपुर - सतना राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 75 एवं कटनी-अजयगढ़ राज्य राजमार्ग क्रमांक 47 गुजरता है । इन मार्गों पर यातायात का अधिकतम दबाव हैं । इसके अतिरिक्त अजयगढ़ एवं पहाडी खेडा मार्ग नगर से गुजरते हैं किन्तु इन मार्गों पर यातायात न्यूनतम है । भावी क्षेत्रीय यातायात को ध्यान में रखते हुए विकास योजना प्रस्तावों में इन मार्गों हेतु बायपास एवं वृत्तीय मार्ग इस प्रकार प्रस्तावित किये गये हैं कि भारी वाहनों का नगर के सघन क्षेत्र रो आवागगन न्यूनतग हो ।

3753

मध्यप्रदेश राजपत्र, 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

मुख्य मार्ग

प्रस्तावित बायपास मार्ग को नगर के वर्तमान मार्गों से जोड़ते हुए यातायात संरचना के आधार पर उपक्षेत्रीय मार्गों से जोडने के प्रस्ताव किये हैं । इन मार्गों की चौड़ाई 30.00 मीटर रखी गई हैं ।

वृत्तखण्ड स्तरीय मार्ग

नगर से गुजरने वाले मार्ग प्रमुख मार्गों के रुप में भी कार्यरत है तथा भविष्य में भी कार्यरत रहेंगे । विकास योजना में पृथक से प्रमुख मार्ग प्रस्तावित नहीं किये हैं । मार्गों का प्रस्ताव इस प्रकार किया गया है कि मार्ग के मध्य नगरीय यातायात सुचारु हो एवं निवेश इकाईयों में भावी विकसित होने वाले कार्य केन्द्रों को प्रभावी एवं सुगम यातायात उपलब्ध हो सकें । इन मार्गों की चौडाई 24 मीटर प्रस्तावित की गई है ।

उप वृत्तखण्ड स्तरीय मार्ग

निवेश इकाई केन्द्रों तक पहुंच के लिये इन मार्गों का प्रस्ताव किया गया है । जिससे वत्त खण्ड स्तरीय मार्ग से सीधा आवागमन निवेश इकाई केन्द्रों तक तथा प्रस्तावित आवासीय एवं वाणिजियक क्षेत्रों तक बिना किसी अवरोध के हो सके । इन मार्गों को, सुगम यातायात की दृष्टि से छोटी- छोटी दूरियों पर विभक्त किया गया है ताकि मध्यम और हल्के वाहनों को आवश्यक दूरी तय न करना पडे तथा प्रमुख मार्गों तक उप वृत्त खण्ड स्तरीय मार्गों के माध्यम से आवागमन सुविधाजनक हो सके । इन मार्गों की चौडाई 18 मीटर प्रस्तावित की गई है ।

स्थानीय मार्ग

स्थानीय मार्गों की चौड़ाई 9.00-12.00 मीटर प्रस्तावित है , इनके विशेष प्रस्ताव परिक्षेत्रिक योजना अथवा विकास योजना प्रस्तावों के विस्तृतीकरण करते समय दिये जावेंगे ।

5.8 मार्गों की चौड़ाई

मार्गों की चौड़ाई प्रस्तावित करते समय इनके क्रियान्वयन का महत्व, दीर्घकालीन यातायात की सघनता, यातायात का स्वरूप व विशेषतायें आदि ध्यान में रखी गई हैं । सारणी 5- सा -1 में निवेश क्षेत्र अन्तर्गत विभिन्न मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई दर्शायी गई हैं ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3754

[ भाग 1

मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

क्र.

मार्ग के नाम

2 1

क्षेत्रीय मार्ग

1.

5-सा-1

पुनर्विलोकन पश्चात् प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में) विकास योजना 2011 में प्रस्तावित चौड़ाई (मीटर में)

4

3

45

42

छतरपुर– सतना राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक -75

2.

40

45

कटनी- पन्ना राज्य राजमार्ग क्रमांक -47 (सतना मार्ग संगम से)

3.

36

36

पन्ना- अजयगढ़ राज्य राजमार्ग क्रमांक-47 (वर्तमान बायपास मार्ग संगम से निवेश क्षेत्र सीमा तक)

4.

30

30

पन्ना- पहाड़ीखेड़ा मार्ग (प्रस्तावित एम.आर. मार्ग संगम से निवश क्षेत्र सीमा तक)

5. ग्रामीण मार्ग

6.

18.00

24.00

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत चयनित मार्ग

बायपास मार्ग

7.

36

36

छतरपुर– अजयगढ वर्तमान बायपास मार्ग

8. छतरपुर- सतना बायपास मार्ग

मुख्य मार्ग

10.

एम.आर .1

एम.आर.2

एम.आर .3

वृत्तखण्ड मार्ग

11.

36

36

30

30

30

24.00

एस.आर. 1 से एस.आर. 09 तक सभी प्रस्तावित मार्ग

उप - वृत्तखण्ड मार्ग

12.

18.00

एस.एस.आर. 1 से एस.एस.आर. 29 तक सभी प्रस्तावित मार्ग 3755

मध्यप्रदेश राजपत्र, 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

नगरीय क्षेत्र के अंतर्गत् स्थित वर्तमान मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई सारणी 5 - सा -2 में दर्शायी गई है ।

नगरीय मार्गों की प्रस्तावित चौड़ाई

मार्ग के नाम क्र.

2 1

1.

5-सा-2

प्रस्तावित मार्गों कीचौड़ाई (मीटर में) वर्तमान मार्गों कीचौड़ाई (मीटर में)

4

3

24

18

छतरपुर - कुंजवन मार्ग संगम से कुजंवन आबादी तक

2.

30

28

छतरपुर- कुंजवन मार्ग संगम से पुराना पावर हाऊस तक

3. पुराना पावर हाऊस से रानीबाग मार्ग

4.

24

20

18

12

रानीबाग मार्ग से शासकीय रूद्रप्रताप सिंह विद्यालय (नया बस स्टैन्ड मार्ग )

5.

18

15

पुराना पावर हाऊस - सतसंग भवन - वर्तमान बायपास मार्ग तक

6. पुराना पावर हाऊस से गांधी चौक तक

गांधी चौक से महेन्द्र भवन तिराहा तक 7.

8.

15

12

15

12

15

12

महेन्द्र भवन तिराहे से अजयगढ़ चौराहे तक

9.

18

12

अजयगढ़ चौराहे से नया पोस्ट ऑफिस (वर्तमान बायपास मार्ग संगम तक)

10.

12

10

अजयगढ़ चौराहे से पहाड़ीखेड़ा मार्ग (प्रस्तावित एस.आर.6 मार्ग संगम तक)

12

10

अजयगढ़ चौराहे से गोविन्द मंदिर तिराहे तक

11.

15

13

गोविन्द मंदिर से सर्किट हाउस तिराहे तक

12.

13 .

18

15

सर्किट हाउस से कोतवाली तक (छत्रसाल पार्क मार्ग)

14.

18

15

कोतवाली से डायमंड तिराहे तक (सतना मार्ग)

कोतवाली से गांधी चौक तक 15.

कोतवाली से जग्गनाथ स्वामी मंदिर तक 16.

17.

18

12

12

8

18

16

पुराना पोस्ट आफिस से बेनी सागर चौराहा तक (अस्पताल मार्ग )

बेनी सागर से पावर हाउस तक 18.

12

10 3756

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ भाग 1

Panna

PlanningArea

StateInstituteForTownPlanning

MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

Bridges

Bypass

RailwayLine

RailwayStation

NationalHighway

VillageRoad

MinorCityRoad

OtherPrivateRoad

VillageBoundary

OtherPublicRoad

MajorRoad

WaterBody

StateHighway

2 3 Km

CartTrack

BusStand

Legend

1

PANNADEVELOPMENTPLAN2035

Source:DirectorateofTown&CountryPlanning MadhyaPradesh,Bhopal 5.1EXISTINGTRANSPORTNETWORK

Scale District-Pannaক

0

Satna

atna

ikheda

Sakariya

Katra

Simia

Suna

Khajuraho

Ajaygart

NH25

Janakpur

Sarkoha

Jhalai

Bypass

Amjhiriya

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Panna(M+OG),

SH47

NK75

Akola

pur

Katriya

Jardhobe

Chhatarpu

sawat 3757

मध्यप्रदेश राजपत्र, 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

Panna

PlanningArea

KOTWALL

BADSHAHSAHI

BADABAJAR

LANDMARKNAME

DIMONDCHOWK

NANHADIWALA

GANDHICHOWK

MAHENDRABHAWAN

KUNJVANCHOURAHA

AJAYGARHCHOURAHA

Km

OLDPOSTOFFFICE

OLDPOWERHOUSE

StateInstituteForTownPlanning

MunicipalAreaBoundary

PlanningAreaBoundary

Bridges RailwayStation

NationalHighway

Bypass

VillageRoad

OtherPubiloRoad

OtherPrivateRoad

VillageBoundary

WaterBody

MajorRoad

MinorCityRoad

StateHighway

BusStand

CartTrack

1

S.NO.

Source:DirectorateofTown&CountryPlanning MadhyaPradesh,Bhopal Legend

H++RailwayLine

PANNADEVELOPMENTPLAN2035 5.2EXISTINGTRANSPORTNETWORK

6789101

District-Panna

Satna

Sunara

Pahadikheda

Janakpur

Khajuraho

Purushotampur

Ajaygarh

Manjha

Satna

Katni

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal

Panna

Jaruwapur

Chhatar [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3758

एस.एस.आर

लॉजिस्टिकहम

एस.आर

एम.आर

बाईपास

निवेशक्षेत्र

वाष्ठनविरामस्थल

रेल्वेस्टेशम

मार्ग

जलाशय

रेल्वेट्रेक

सेतु

परिवहन

बसस्थानक

सीमाएं

EXISTINGPROPOSED

TRANSPORTATION

PLANNINGAREA

BOUNDARIES

LOGISTICSHUB

PARKING

RAILWAYTRACK

RAILWAYSTATION

BRIDGE

ROADS

Legend

Bypass

SSR

WATERBODIES BUSSTAND

SR

MR

PANNADEVELOPMENTPLAN2035(DRAFT)

5.3PROPOSEDTRANSPORTNETWORK

Km

2

1.5

PlanningArea

StateInstituteForTownPlanning

Scale 0.5

Source:WorldView-II,2018SatelliteData&GroundVerification District-Panna

DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal 3759

मध्यप्रदेश राजपत्र, 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

मार्ग के नाम क्र.

2

1

19.

बेनीं सागर से कुमकुम टाकीज चौक तर्क

20.

वर्तमान मार्गों कीचौड़ाई (मीटर में)

प्रस्तावित मार्गों कीचौड़ाई (मीटर में)

3

4

10

12

12

10

बेनी सागर (बादशाह शाही चौक) से नन्हा दिवाला तक

21. नन्हा दिवाला से बलदाऊजी मंदिर तक

22. राजमहल से बालक छात्रावास तक

23.

जुगल किशोर मार्ग (बड़ा बाजार)

24. पॉलिटेक्निक मार्ग

25.

12

9

9

12

12

7.50

18

15

12

18

छत्रसाल स्नातकोतर महाविद्यालय तिराहे से आरमगंज हाउस तिराहा तक (बस स्टैण्ड मार्ग )

26. पहाड़ीखेरा मार्ग से ग्राम सिमरा मार्ग

27.

पहाड़ीखेरा मार्ग से ग्राम सुनहरा मार्ग

28. लोकपाल सागर डेम मार्ग

29.

24

18

18

24

18

24

18

15

बीडी कॉलोनी मार्ग (वर्तमान बायपास मार्ग संगम तक) [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3760

5.9 यातायात पद्धति में सुधार

यातायात के वर्तमान लक्षणों से यह ज्ञात होता है कि नगर में यातायात यांत्रिकी के सुधार की बहुत संभावना है, जिससे वर्तमान मार्ग पद्धति की क्षमता को बढ़ाया जा सकता है । यह क्षमता बढ़ाने हेतु मार्गों को चौड़ा बनाना, फुटपाथों का निर्माण करना , ट्रेफिक आयलैण्ड का निर्माण करना आदि शामिल है ।

5.9.1 मार्ग संगमों में सुधार

पूर्व अंगीकृत विकास योजना में निम्नलिखित चौराहों के विकास / सुधार के प्रस्ताव दिये गए थे लेकिन योजना काल में इनका विकास नहीं हो सका , अतः पुनर्विलोकित विकास योजना में इनका विकास / सुधार किया जाना यथावत प्रस्तावित किया गया है :-

1. अजयगढ़ चौराहा

विश्राम गृह तिराहा 2.

3. कुंजवन छतरपुर मार्ग संगम

4. छत्रसाल पार्क चौराहा

5.9.2 ओव्हर ब्रिज

पन्ना नगर का विकास पूर्वी दिशा में रेल्वे लाइन के विकास के साथ होने के कारण अवरुद्ध होने की संभावना है । इसलिये इस रेल्वे लाइन पर नगरीय / क्षेत्रीय यातायात सुचारू रूप से संचालित करने के लिये ओव्हर ब्रिज का निर्माण किया जाना आवश्यक है । विकास योजना में रेलवे लाइन एवं नदी से मार्ग अवरूद्ध होने पर ओव्हर ब्रिज प्रस्तावित किया गया है ।

5.9.3 मार्गों तथा फुटपाथ का विकास

पैदल यात्रियों की सुविधा को दृष्टिगम रखते हुए आई.आर.सी द्वारा गाइडलाइन IRC: 103-2012 जारी की गई है । मार्गों के सौंदर्याकरण तथा यातायात की सुगमता/ सुरक्षा हेतु सामग्री एवं डिजाइन IRC: 103-2012 के प्रावधानों के अनुसार किया जाना है ।

5.9.4 नगरीय क्षेत्र में वृक्षारोपण

आई.आर.सी द्वारा भू- दृश्यीकरण (लेण्डस्केपिंग ) तथा वृक्षारोपण किये जाने हेतु IRC : SP: 21-2009 से विस्तृत दिशा निर्देश जारी किये गये है, जिनका नगर में वृक्षारोपण हेतु पालन किया जाना उचित होगा । इन निर्देशों में वृक्षारोपण के उद्देश्य, प्रकार, प्रजाति, चयन, भूमि को प्राकृति, यातायात सुरक्षा तथा वृक्षं के चयन के संबंध में निर्देश समाहित है ।

3761

मध्यप्रदेश राजपत्र, 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

5.10 यातायात अवसान केन्द्र

5.10.1 वाहन विराम स्थल

मध्य क्षेत्र में वाहनों के पार्किंग हेतु कोई स्थल अभी तक विकसित नहीं किया गया है । पार्किंग मुख्यतः मार्गों के किनारे की जाती हैं, जिससे यातायात में व्यवधान उत्पन्न होता है । यातायात सुचारु रुप से हो सके इसके लिये वर्तमान मुख्य मार्गों के किनारे उचित विकास कर पार्किंग व्यवस्था की जा सकती है । इस हेतु निम्न स्थल प्रस्तावित है :

1. छत्रसाल पार्क के पास

2. रेलवे स्टेशन के पास

8. वर्तमान बस स्टैण्ड के विस्थापन पश्चात् बस स्टैण्ड स्थल पर ।

5.10.2 प्रस्तावित रेलवे लाइन

प्रस्तावित खजुराहो - सतना रेलवे लाइन पन्ना से होकर गुजरना प्रस्तावित है । जिसका प्रस्ताव विकास योजना में दिया गया है ।

5.10.3 बस स्टैण्ड एवं पिकअप स्टेशन

नगर का बस स्टैण्ड वर्तमान आवश्यकताओं के अनुरुप है पर्याप्त नहीं है एवं नगर के बीच में स्थित होने से नगर के मध्य क्षेत्र में यातायात दबाव तीव्रता से बढ़ रहा है , इसलिए नगर की भावी आवश्यकता को दृष्टिगत् रखते हुए नवीन बस स्टैण्ड रानी बाग मार्ग पर प्रस्तावित किया गया है । इस हेतु लगभग 5.00 हेक्टेयर भूमि का प्राधान किया गया है । पिकअप स्टेशन हेतु पहाड़ी खेड़ा मार्ग पर लगभग 0.5 हेक्टेयर भूमि का प्रावधान किया गया है ।

5.10.4 यातायात नगर

वर्तमान में नगर में कोई यातायात नगर नहीं है । भावी आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुए छतरपुर मार्ग पर एन.एम.डी.सी के सामने लगभग 2.00 हेक्टेयर भूमि लॉजिस्टिक हब हेतु प्रस्तावित की गई है , जिसके अंतर्गत यातायात नगर स्वीकार्य गतिविधि है । इसके अतिरिक्त जिला प्रशासन द्वारा पर यातायात नगर का प्रावधान सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् अन्य भूमि उपयोगों में स्वीकार्य किया जा सकेगा ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3762

अध्याय -6 विकास नियमन যা

এ

6.1 प्रवृत्तशीलता

इन नियमनों का उद्देश्य निवेश क्षेत्र के नगरवासियों के जीवन स्तर को बेहतर बनाना है । यह नियमन निम्न गतिविधियों को नियंत्रित करेंगे : -

निवेश क्षेत्र के अंदर समस्त विकास ।

भूमि के स्वरूप में परिवर्तन जिसमें भूमि का उप विभाजन, संयुक्तिकरण , संविलियन, उपांतरण एवं भूमि का उपयोग सम्मिलित है ।

समूह आवासीय परियोजनाओं का सम्मिलित संस्थागत विकास ।

किसी भी प्रकार के भवन जिसमें भवन की ऊँचाई सम्मिलित हो ।

ऐसे क्षेत्र में, जो निवेश क्षेत्र सीमा के अंदर हैं, भूमि का विकास , भवनों का निर्माण / परिवर्तन एवं तोड़ना ।

6.2 क्षेत्राधिकार

1. इस अध्याय में वर्णित विकास नियमन, राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 13 के अंतर्गत् गठित निवेश क्षेत्र पर लागू होंगे तथा जो नियमन इस अध्याय में वर्णित नहीं है, वह म.प्र . भूमि विकास नियम , 2012 में निहित प्रावधानों एवं शासन द्वारा नियमों में किये जाने वाले संशोधन के अनुरूप लागू होंगे ।

2. इस अध्याय में वर्णित सक्षम प्राधिकारी से तात्पर्य है , संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश या उनके द्वारा प्राधिकृत अधिकारी जो विकास योजना में विभिन्न उपयोगों के अन्तर्गत स्वीकृत गतिविधियों हेतु विकास अनुज्ञा देने हेतु सक्षम हैं ।

3. विकास योजना प्रस्तावों का विस्तृतीकरण परिक्षेत्रिक योजना में किया जाता है । यह संभावना है कि विकास योजना में परिभ्रमण एवं उपयोग परिक्षेत्रों के निर्धारण संबंधी प्रस्तावों के क्रियान्वयन संबंधी यांत्रिकी आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में संशोधित करना पड़े । ऐसे संशोधनों के संबंध में सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय लिया जा सकेगा । यदि किसी विवाद / विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है, तो उस दशा में राज्य शासन का निर्णय अंतिम होगा, जो कि योजना प्रस्तावों का एकीकृत भाग माना जावेगा ।

4. विकास योजना पुस्तक के मानचित्र में चिन्हित प्रस्ताव सांकेतिक एवं स्थूल स्वरूप के हैं, तथा उक्त प्रस्ताव नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 17 के आधार पर चिन्हित किए गए हैं । उदाहरणार्थ आवासीय परिक्षेत्र, जो विकास योजना मानचित्र में दर्शाया गया है , उसमें आंतरिक मार्ग , खुले तथा हरित क्षेत्र , नागरिकों के लिए आवश्यक शिक्षा एवं स्वास्थ्य सुविधाओं हेतु क्षेत्रफल , तथा नगरीय विकास हेतु अनुपयोगी 3763

मध्यप्रदेश राजपत्र, 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

भूमि, वर्तमान वृक्ष समूहों द्वारा व्याप्त भूमि आवासीय क्षेत्र के अभिन्न अंग के रूप में सम्मिलित हैं । इस कारण उक्त क्षेत्र विकास योजना मानचित्र में नहीं दर्शाए गए हैं ।

5. वर्तमान भूमि उपयोग को अंगीकृत विकास योजना में दर्शाये अनुसार खसरा मानचित्र पर वास्तविक उपयोग अनुसार हस्तांतरित किया जावेगा ।

6. आस - पास विद्यमान / निर्मित एवं धारा -30 में स्वीकृत मार्गों का समन्वय कर म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश, अधिनियम 1973 की धारा -27 , 28 व 29 में प्राप्त प्रकरणों का निराकरण किया जावेगा । निवेश क्षेत्र में ऐसे निर्मित मार्ग , जो मौके पर विद्यमान हैं, परन्तु जिनके प्रस्ताव विकास योजना में उप- दर्शित नहीं है अथवा उप- दर्शित है, परन्तु चौड़ाई का उल्लेख नहीं है, ऐसे मार्गों की उनकी मौके पर उपलब्ध चौड़ाई अनुसार निरंतरता समन्वय के साथ सुनिश्चित की जावेगी ।

7. विकास योजना मानचित्र में निर्धारित किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदाय विकास अनुज्ञा , स्वीकृत वर्तमान भवन, वर्तमान अवस्था में तथा वर्तमान अधिभोग हेतु क्रियान्वित होने पर यथावत रहेंगे ।

8. किसी भी उपयोग परिक्षेत्र में उपयोगिता अधोसंरचना से संबंधित निर्माण अथवा गतिविधि, जो स्थल पर आवश्यकता के अनुरूप उपयुक्त अधोसंरचना नियोजन एवं रूपांकन के अनुरूप तथा सक्षम अधिकारी द्वारा अनुमोदित हो, स्वीकार्य होगी ।

9. संचालक द्वारा अनुमोदित अभिन्यास की समयावधि , यदि विकास योजना प्रकाशन की तिथि पर वैध है तो उस दशा में स्वीकृत अभिन्यास का व्यापक भूमि उपयोग मान्य किया जावेगा ।

10. अपरिहार्य परिस्थितियों तथा सार्वजनिक हित में , राज्य शासन नगर जनसंख्या को सामूहिक लाभ देने वाली राष्ट्रीय , राज्य अथवा नगर स्तर की गतिविधि हेतु विकास अनुज्ञा पर विचार कर सकती है भले ही वह विकास योजना में उल्लेखित न हो ।

11. ऐसे क्षेत्र जहां जन सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंध लगाया जाना आवश्यक हो , उसके लिये आदेश जारी करने हेतु राज्य शासन सक्षम होगा ।

12. विकास अनुज्ञा के लिये प्रस्तुत मानचित्र में अगर कोई सुधार आवश्यक हो तो सक्षम अधिकारी द्वारा मानचित्र सुधार कर पुनः प्रस्तुत करने हेतु आवेदक को वापिस किया जायेगा ।

13. विभिन्न उपयोग परिसरों की पार्किंग की आवश्यकताएं, उसी उपयोग परिसर के अन्दर ही आवश्यक रूप से करना होगी । उक्त पार्किंग की व्यवस्था यदि समस्त भूखण्डों को प्रगणित करते हुये एकीकृत अथवा समूह में अभिन्यास स्तर पर की गई हो तो परिसर के अंदर पृथक से पार्किंग की बाध्यता नहीं होगी ।

14. नगर में निर्मित होने वाले फ्लाय ओवर / स्काय वॉक के नीचे के स्थान को पार्किंग एवं अन्य जनहित उपयोगी गतिविधियों में उपयोग की अनुमति स्थल विशेष की [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3764

आवश्यकताओं को दृष्टिगत रखते हुये दी जायेगी , परंतु ऐसी गतिविधि हेतु सक्षम अधिकारी से पूर्व अनुमति प्राप्त करना आवश्यक होगा ।

15. विकास योजना में नदी / नालों के दोनों ओर दर्शाया गया वृक्षारोपण सांकेतिक स्वरूप का है । नदी के दोनों किनारों पर उच्चतम जल स्तर से न्यूनतम 30 मीटर तक एवं नालों की स्थिति में मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम -2012 के नियम 50 (ख ) में निहित प्रावधानों के अनुसार खुला क्षेत्र रखना अनिवार्य होगा, इस भूमि पर खुला क्षेत्र, मार्ग तथा सार्वजनिक सेवा एवं सुविधा का निर्माण स्वीकार्य होगा ।

16. झुग्गियों में रहने वाले निवासी, नगरीय केन्द्र की विभिन्न गतिविधियों में सेवा कार्य से जुड़े होते हैं । राज्य शासन की कमजोर, निम्न आय वर्ग के लिए विशेषीकृत योजना एवं झुग्गी -झोपड़ी का किसी स्थान पर विस्थापन कर उसे विकसित किया जाना है, तो उस दशा में जल स्त्रोतों के क्षेत्र, आमोद - प्रमोद के क्षेत्र तथा प्रस्तावित मार्ग के क्षेत्र को छोड़कर शेष भूमि उपयोग परिक्षेत्रों में झुग्गी- झोपड़ी का विकास / निर्माण ग्राह्य होगा ।

17. विकास योजना मानचित्र जो पुस्तक के साथ संलग्न है , वह मशीन द्वारा छोटा / बड़ा किया गया मानचित्र है । इस कारण उक्त मानचित्र के आधार पर भूमि की न तो लंबाई - चौड़ाई नापी जाये, न ही इस मानचित्र के क्षेत्रफल को नापा जाये । लंबाई-चौड़ाई एवं क्षेत्रफल नापने तथा भू- उपयोग की जानकारी की कार्यवाही हेतु सर्वे मानचित्र जो 1: 4000 की माप पर तैयार किया गया है, उसके आधार पर किया जाये । विकास योजना में दर्शित वर्तमान भूमि उपयोग , स्थल की वास्तविक स्थिति के अनुसार ही खसरा मानचित्र पर अंकित किए जाये तथा इस संबंध में स्थल निरीक्षण / अभिलेख का परीक्षण कर अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा ।

18. परिक्षेत्रिक योजना तैयार करने की पद्धति विकास योजना तैयार करने के ही समान है । विकास के स्वरूप के अनुसार अलग -अलग विकास नियमन- परिक्षेत्रिक नियमनों की आवश्यकता हो सकती है किन्तु परिक्षेत्रिक योजना के प्रकाशित एवं प्रभावशील होने तक इस अध्याय में वर्णित नियमनों के आधार पर विकास अनुज्ञा दी जायेगी ।

19. प्रत्येक उपयोग परिसर की परिक्षेत्रिक योजना / विस्तृत अभिन्यास में दी गई स्थिति एवं सीमायें, स्थल पर विद्यमान वर्तमान मार्ग / गाड़ी मार्ग एवं अन्य भौतिक स्वरूपों को संदर्भ माना जावेगा ।

20. विकास योजना में दर्शित वर्तमान उपयोग स्थल पर विकसित एवं उक्त के राजस्व अभिलेख में दर्ज अनुसार ही मान्य होंगे । उससे लगकर स्थित भूमि पर संस्पर्शी भूमि उपयोग ही अधिमान्य होंगे ।

21. विकास योजना में विभिन्न भूमि उपयोगों के विकास हेतु नियमन दिये गये हैं । नियमनों में यदि किसी प्रकार की विरोधाभास की स्थिति निर्मित होती है अथवा किसी व्याख्या 3765

मध्यप्रदेश राजपत्र, 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

की आवश्यकता होती है तो इस संबंध में राज्य शासन का निर्णय अंतिम एवं बंधनकारी होगा ।

22. शासकीय विभागों द्वारा धारित भूमि एवं उससे संलग्न भूमि के भूमि उपयोग का निर्धारण एवं सत्यापन स्थल की स्थिति के अनुसार मान्य होगा तथा विकास योजना में मुद्रित मानचित्र के आकार से भिन्न होने पर, खसरों के आधार पर ही किया जायेगा ।

23. नियमन में वर्णित गतिविधि के समानार्थी गतिविधि जिसका उल्लेख नियमनों में नहीं है, समानता के आधार पर मान्य किये जा सकेंगे ।

24. विकास योजना मानचित्र में निर्दिष्ट भू उपयोग व पुस्तक में वर्णित किसी लेख में विरोधाभास की स्थिति पर पुस्तक में वर्णित लेख मान्य होंगे ।

6.3 परिभाषायें

उपयोग परिक्षेत्र

मुख्य भू- उपयोग से संबंधित प्रस्तावित विशिष्ट नगरीय कार्यकलापों में से किसी एक कार्यकलाप का क्षेत्र ।

उपयोग परिसर

उपयोग परिसर से तात्पर्य ऐसा परिसर जो कि उपयोग परिक्षेत्र के उपविभाजन का एक भाग हो एवं जिसे कि अभिन्यास तैयार करते समय एक विशिष्ट मुख्य उपयोग या गतिविधि के लिए स्पष्ट किया गया हो ।

अभिन्यास

अभिन्यास से तात्पर्य उप विभाजित योजना से है, जिसमें उपयोग परिसर के सभी आकार एवं प्रकार इंगित हो ।

भूमि उपयोग मानचित्र

सभी उपयोग परिक्षेत्रों को दर्शाने वाला मानचित्र भूमि उपयोग मानचित्र कहलायेगा ।

परिक्षेत्रिक योजना

निवेश क्षेत्र के एक परिक्षेत्र की योजना जिसमें नियोजन के प्रावधानों का विस्तार , सामाजिक अधोसंरचना, उद्यान , खुले क्षेत्र एवं यातायात तंत्र संबंधी विस्तृत जानकारी प्रावधानित हो ।

नगरीय ग्राम

भूमि उपयोग मानचित्र में दर्शाये एवं प्रस्तावित उपयोग परिक्षेत्रों के अंतर्गत् आने वाले ग्रामीण आबादी, नगरीय ग्राम कहलायेंगे ।

नगरीय विरासत का क्षेत्र

नगरीय विरासत से तात्पर्य है , ऐसा परिसर जिसमें कि पुरातत्व महत्व के ऐतिहासिक भवन एवं उसके आसपास का परिसर सम्मिलित' हो ।

विकसित क्षेत्र

विकसित क्षेत्र से तात्पर्य विकास योजना के रंगीन मानचित्र में दर्शित वर्तमान उपयोग ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3766

एकल / संयुक्त परिवार हेतु

भूखण्डीय विकास

अपने सभी समानान्तर एवं ज्यामितीय बदलाव के साथ भूखंडीय विकास से तात्पर्य , परिवार हेतु भूखंडीय विकास ( अभिन्यास ) का भूखंडों में उप - विभाजन , जिसका नगरीय उपयोग प्रमुखतः एकल परिवार , संयुक्त परिवार के आवास हेतु किया जाना हो ।

मिश्रित उपयोग

मिश्रित्त उपयोग से तात्पर्य ऐसे उपयोग परिक्षेत्र से है जो कि इस विकास योजना में उल्लेखित किया गया है । इस उपयोग परिक्षेत्र में आवासीय , वाणिज्यिक तथा सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक परिक्षेत्र तथा उनमें स्वीकार्य गतिविधियां मान्य होंगी ।

ऊँचे भवनों का विकास

ऊँचे भवनों का विकास , म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 2 के उपनियम (38 ) सहपठित नियम 42 के अनुसार नियंत्रित होगा ।

फर्शी क्षेत्र अनुपात

फर्शी क्षेत्र अनुपात से तात्पर्य है, म.प्र. भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 2 (30) के अनुसार ।

भवन की ऊँचाई

अन्यथा उल्लेखित न हो तो भवन की ऊँचाई से तात्पर्य है, म.प्र . भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 2 (9 ) के अनुसार ।

संवेदनशील क्षेत्र

परिस्थितिजन्य पर्यावरणीय , ईकोलॉजिकल एवं विरासत के आधार पर सीमांकित क्षेत्र संवेदनशील क्षेत्र कहलाएगा । इसके अंतर्गत् नदी, तालाबों के निकटवर्ती क्षेत्र भी सम्मिलित होंगे ।

6.4 भूमि उपयोग परिक्षेत्र

निवेश क्षेत्र को निम्नलिखित तालिका में दर्शाये अनुसार उपयोग परिक्षेत्रों में विभक्त किया गया है । प्रत्येक उपयोग परिक्षेत्र आगे विभिन्न उपयोग परिसरों के रूप में उपविभाजित किये गये हैं । प्रत्येक उपयोग परिसर में विशिष्ट उपयोग , गतिविधियों की शर्तों या बिना शर्तों के स्वीकार्य होगी । ऐसे क्षेत्र जिसका कि निर्धारित अभिन्यास स्वीकृत नहीं है , का नियंत्रण विकास योजना / परिक्षेत्रिक योजना के भू- उपयोग / प्रस्तावों के अधीन निर्धारित होगा । निर्धारित मुख्य भू- उपयोगों के अनुरूप ही उपयोग परिक्षेत्र रहेंगे यथा आवासीय , वाणिज्यिक, औद्योगिक , आमोद - प्रमोद , सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक, विशेष प्रयोजन , यातायात एवं परिवहन, सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवाएं, जलाशय एवं कृषि । उपयोग परिक्षेत्रों का विभाजन एवं उपयोग श्रेणियों का विवरण सारणी 6 - सा -1 में दिया गया है ।

3767

मध्यप्रदेश राजपत्र , 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

একট

কেছি

ষ্ঠ

भू- उपयोग परिक्षेत्र

क्र.

सारणी 6- सा- 1

नाम पद्धति भू-उपयोग उप- परिक्षेत्र

भू-उपयोग परिक्षेत्र

2 1

4 3

(आर 1) आवासीय

(आर 2)

भू- तल पर दुकानों की कतारों सहित आवासीय

आवासीय 1

मध्यम घनत्व

(आर 3)

निम्न घनत्व

(आर 4)

(सी 1) शहर केन्द्र

उपनगर केन्द्र

(सी 2)

(सी 3 ) सामुदायिक केन्द्र

( सी 4 ) स्थानीय व्यावसायिक केन्द्र

वाणिज्यिक 2

(सी 5 ) सुविधा व्यावसायिक केन्द्र

मण्डी

(सी 6)

(सी 7) वर्गीकृत बाजार

(सी 8 ) लॉजिस्टिक हब

आवासीय / वाणिज्यिक / सार्वजनिक एवं अर्ध

मिश्रित 3

(एम 1 ) सार्वजनिक

सेवा उद्योग

(आई 1 )

सामान्य उद्योग

औद्योगिक 4

(आई 2 )

विशेष उद्योग

(आई 3 )

उद्यान

(जी 1 )

(जी 2 )

वृक्षारोपण क्षेत्र या उपरोक्त वर्णित क्षेत्र

क्षेत्रीय उद्यान (प्राणी शास्त्र या वनस्पति शास्त्र

मनोरंजन 5

(जी 3) उद्यान)

(जी 4)

प्राकृतिक क्षेत्रों या भू- दृश्य क्षेत्रों का संरक्षण

नगर उद्यान

(जी 5)

स्टेडियम

(जी 6)

(जी 7) झील के सामने का विकास

(जी 8 ) प्रदर्शनी मैदान [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2023

3768

नाम पद्धति क्र.

भू- उपयोग उप- परिक्षेत्र

भू-उपयोग परिक्षेत्र

4

3

2

1

(पी) 6

सार्वजनिक संस्थान और प्रशासनिक क्षेत्रों/ शिक्षा और अनुसंधान / स्वास्थ्य/ सामाजिक / सांस्कृतिक

संस्थागत गतिविधियां

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

(एस पी 1 )

पर्यटन प्रबर्धन परिक्षेत्र

(एस पी 2 )

संरक्षित परिक्षेत्र

(एस पी 3 )

शुष्क पत्तन या कंटेनर डिपो

(एस पी 4)

तेल डिपो या ज्वलनशील पदार्थ डिपो

(एस पी 5)

भवन निर्माण सामग्री यार्ड

(एस पी 6) 7 विशेष प्रयोजन

प्रदूषणकारी उद्योग

(एस पी 7 )

सेज (एस.ई.जेड)

(एस पी 8)

खनन क्षेत्र

आरक्षित वन या राष्ट्रीय उद्यान या वन्यजीव

(एस पी 9 )

अभ्यारण्य

(एस पी 10)

अन्य

(टी 1 )

बस स्टैण्ड या टर्मिनस

(टी 2)

बस पिकअप स्टेशन

(टी 3)

सड़कें

परिवहन

8

(टी 4)

रेल्वे स्टेशन

(टी 5)

रेल्वे लाइन

(टी 6)

बस डिपो

जल शोधन संयंत्र

(पीयूएफ 1 )

(पीयूएफ 2)

मल शोधन संयंत्र / आक्सीकरण ताल

(पीयूएफ 3 )

विद्युत सब स्टेशन

(पीयूएफ 4 )

ट्रेचिंग ग्राउण्ड

9

(पीयूएफ 5 ) सार्वजनिक उपयोगिताएं और सुविधाए

ट्रंकलाइन कॉरीडोर, जल / मल / अतिरिक्त वोल्टेज विद्युत लाइनें / गैस या तेल पाइप लाइनें और संबंधित संरचनाएं

(पीयूएफ 6)

रेडियो/ टी.वी. स्टेशन

(पीयूएफ 7)

दूरसंचार केन्द्र

(पीयूएफ 8 )

अग्नि नियंत्रण स्टेशन

3769

मध्यप्रदेश राजपत्र, 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

क्र.

नाम पद्धति भू-उपयोग उप- परिक्षेत्र

भू-उपयोग परिक्षेत्र 1

2

4 3

ठोस अपशिष्ट निपटान संयंत्र / अपघटन संयंत्र

(पीयूएफ 9 ) कब्रिस्तान / श्मशान घाट

(पीयूएफ 10 ) नदियां

(डब्ल्यू 1 ) झील / तालाब / जलाशय

10 जल निकाय

(डब्ल्यू2) नाला/ नहर

(डब्ल्यू3) बाढ़ प्रभावित क्षेत्र

(डब्ल्यू4)

(ए 1) कृषि भूमि

11 कृषि ग्राम आबादी विस्तार

(ए 2) टीप :- उपरोक्त सारणी में भूमि विकास नियम , 2012 में दर्शित समस्त भू- उपयोग परिक्षेत्र एवं उप- परिक्षेत्र वर्णित है , जिनमें से पन्ना नगर की आवश्यकता के अनुसार लिये गये हैं ।

6.4.1 आवासीय

6.4.1.1 नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन

नवीन आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम , 2012 के मापदण्डों के अनुसार नियंत्रित होंगे । आवासीय क्षेत्र हेतु विकास नियमन सारणी 6 - सा -2 में दिए गए हैं ।

1. इन नियमन का उद्देश्य परिक्षेत्रों के अभिन्यास तैयार करने में मार्गदर्शन देना है । इन नियमों में परिभ्रमण संरचना एवं सुविधाओं के प्रावधानों के मानक सम्मिलित हैं । ऐसे अभिन्यासों से जुड़े सेवा प्रावधान जैसे भौतिक संरचनायें, जल प्रदाय , जल - मल निकास आदि संबंधित नियमों के अनुरूप होंगे ।

2. सामान्यतः भूखण्ड की चौड़ाई एवं गहराई का अनुपात 1: 1.5 से 1: 3 होना चाहिए , किन्तु स्थल की स्थिति के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा इसके अतिरिक्त अनुपात का निर्णय लिया जायेगा ।

3. भवन निर्माता / वास्तुविदों को अपने भवन नियोजन हेतु आवासीय विकास के संदर्भ में भूखण्ड आकार , भूखण्ड प्रकार, फर्शी क्षेत्रानुपात , भू– तल आच्छादन, भवन की ऊँचाई तथा स्वीकार्य आवासीय इकाईयों के मानकों की आवश्यकता होती है । नीचे दी गई सारणी में आवासीय क्षेत्रों के आच्छादन तथा सीमान्त खुला क्षेत्र' वर्णित है एवं सारणी में दर्शाये भूखण्ड स्वीकृत अभिन्यास का भाग होना आवश्यक है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3770

4. म.प्र . नगरपालिका कॉलोनी का विकास नियम, 2021 एवं मध्यप्रदेश ग्राम पंचायत (कॉलोनियों विकास) नियम , 2014 के प्रावधानों के अनुरूप निम्न आय वर्ग एवं कमजोर आय वर्ग हेतु प्रावधान किये जाएँगे ।

5. म.प्र. भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 99 (परिशिष्ट- ञ) में निहित प्रावधानों (समय - समय पर संशोधन ) के अनुरूप विशेषतः अल्प आय वर्ग का अभिन्यास तैयार किया जाना चाहिये ।

6. पहुँच मार्ग की चौड़ाई 18 मीटर से अधिक होने पर उससे लगी भूमि पर मार्ग चौड़ाई से दो गुनी गहराई तक मिश्रित उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी । ऐसे मिश्रित उपयोग भवनों के पुनर्निर्माण में भी अनुज्ञात किए जा सकेंगे ।

आवासीय भूखण्डों के विकास मापदण्ड

सारणी 6 - सा- 2

एम.ओ.एस. (मी. ) में

क्र.

भूखण्डका आकार (मी. में)

विकास का प्रकार

आजू बाजू

अधिकतम उँचाई (मी. में )

पार्श्व

एफ.ए.

आर.

अधिक अग्र

तम

क्षेत्रफल (वर्ग मीटर) न्यूनतम

भू- आच्छाद न क्षेत्र प्रतिशत में

भूखण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई (मी.में )

12

11

10

9

8

6

7

4

5

3

2

1

12.5

7.5

0.0

0.0 0.0

3.0

1.25

60

पंक्ति

32

4.0X8.0

1

12.5

0.0 7.5

0.0

3.0 1.5

1.25

पंक्ति

60

48

4.0X12.0

2

12.5

7.5

0.0

0.0

1.5

1.25 3.0

60

पंक्ति

75

5.0X15.0

3

12.5

7.5

0.0

1.5 0.0

1.25 3.0

50

पंक्ति

4

105

7.0X15.0

12.5

0.0 7.5

2.5

1.5

1.25 3.0

50

135 अर्द्धपृथक्कृत

9.0X15.0

5

12.5

9.0

0.0

3.0

2.52.5

1.25

200

6

अर्द्धपृथक्कृत 50

11.10X18.0

12.5

9.0

0.0

3.0

2.5

3.5

1.2542

216

12.0X18.0

7

अर्द्धपृथक्कृत

12.5

9.0

1.5

3.5

4.5 2.5

1.2540

8    12.0X24.0    288      पृथक्कृत
                                             1.25   6.0   3.0   3.5   3.0    12.0    12.5
9    15.0X27.0    405      पृथक्कृत    35
                                                    6.0   3.0   4.0   3.0    12.0    12.5

1.2533

540

18.0X30.0

पृथक्कृत

10

12.5

12.0

4.5 3.0

3.0

1.25 6.0

33

600

20.0X30.0

पृथक्कृत

11

12.0 12.5

4.5

4.5

6.0 4.5

30 1.25

750

पृथक्कृत

12 25.0X30.0

12.5

12.0

4.5

4.54.5

6.01.25

30

990

13

पृथक्कृत

30.0X33.0

नोट:-

1. उपरोक्त तालिका सांकेतिक स्वरूप की हैं जिसे मार्गदर्शिका के रूप में उपयोग किया जा सकेगा ।

2. सारणी 6 - सा -1 के उप परिक्षेत्रों के अंतर्गत् ऐसे भूखण्ड जिसमें न्यूनतम भूखण्ड क्षेत्रफल की अर्हता पूर्ण होती है, उनमें भी उपरोक्त मापदण्ड लागू होंगे (आवासीय इकाई छोड़कर) ।

3771

मध्यप्रदेश राजपत्र, 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

3. सारणी के अनुक्रमांक 9 से 13 में दर्शाये भूखण्ड आकार को केवल प्रस्तावित आवासीय क्षेत्रों में बहु इकाई भूखण्डीय विकास के रूप में मान्य किया जा सकता है ।

4. ऐसे भूखण्ड जिनका क्षेत्र सारणी में दर्शायी श्रेणियों के मध्य के आकार के हों, को इसके पूर्व की श्रेणी के एम.ओ.एस. आच्छादन, एफ.ए.आर. के अनुसार अथवा नियोजन अनुज्ञा में वर्णित अनुसार स्वीकृति दी जानी चाहिए । ऐसे आच्छादित क्षेत्र अथवा एम . ओ.एस. ( MOS) में निर्धारित करते समय यदि कतिपय भिन्नता आती है तो आच्छादित क्षेत्र अथवा एम.ओ.एस. में से किसी एक को निश्चित कर स्वीकृति दी जायेगी । किन्तु ऐसे प्रकरणों में भवन रेखा निर्धारित कर ही स्वीकृति दी जायेगी ।

5. घनत्वीय गणना हेतु एक आवासीय इकाई में 5.00 व्यक्ति तथा कर्मचारी आवास में 2.4 व्यक्ति का रहवास माना जावेगा ।

6. वाहन विराम स्थल की गणना म.प्र . भूमि विकास नियम , 2012 के अनुसार की जाएगी ।

7. झुग्गियों की पुनस्थापना की दशा में 32 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल के भूखण्ड स्वीकार्य होंगे ।

8. आवासीय भवन का निर्माण 2.4 मीटर ऊँचाई के स्टिल्ट पर, स्वीकार्य ग्राउण्ड कवरेज की सीमा तक किया जाता है , तो स्टिल्ट फ्लोर की ऊँचाई तथा ऐसे निर्मित क्षेत्र की गणना , भवन ऊँचाई तथा एफ.ए.आर. में नहीं की जाएगी । स्टिल्ट पार्किंग हेतु भूखण्ड के आकार / क्षेत्रफल का बंधन नहीं होगा ।

6.4.1.1.1 आवासीय भूखण्डीय विकास के नियमन

1. आवासीय अभिन्यास में न्यूनतम खुला क्षेत्रफल 10 प्रतिशत ।

2. सेवाओं हेतु न्यूनतम आरक्षित क्षेत्र 1.00 प्रतिशत ।

3. सुविधाजनक दुकानों हेतु 1.00-3.00 प्रतिशत ।

6.4.1.2 वर्तमान आवासीय क्षेत्र

होगाः वर्तमान आवासीय क्षेत्रों में विकास सारणी 6 - सा -3 में दर्शित मापदण्डों से नियंत्रित

आवासीय विकास हेतु भू- खण्ड का आकार एवं निर्मित क्षेत्र

सारणी 6- सा- 3

आच्छादित क्षेत्र

फर्शी क्षेत्रनुपात भूखण्ड का क्षेत्र

3.

2.

1.

1.25

75%

90 वर्गमीटर से कम

1.00

66%

90 से 180 वर्गमीटर तक

1.00

60%

180 वर्गमीटर से अधिक [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3772

टीपः मार्ग की चौड़ाई 9.00 मीटर से अधिक होने की दशा में 90 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्र वाले भूखण्डों के लिए फर्शी क्षेत्रानुपात 1.25 तक अनुज्ञेय होगा ।

6.4.1.3 आवासीय विकसित कॉलोनियों हेतु मापदण्ड

जिन कॉलोनियों में किसी मार्ग पर 75 प्रतिशत भवन निर्मित हो गए हों, उस क्षेत्र को वर्तमान आवासीय क्षेत्र माना जाएगा । ऐसे मार्गों पर स्थित रिक्त भूखण्डों पर भवनों के निर्माण हेतु उस मार्ग पर स्थित अन्य भवनों के निर्माण हेतु अपनाए गए मापदण्ड लागू होंगे, जबकि कॉलोनी के अन्य मार्गों पर विकास / निर्माण के लिए नवीन आवासीय क्षेत्र के लिए निर्धारित मापदण्ड लागू होंगे ।

6.4.2 वाणिज्यिक उपयोग परिक्षेत्र

वाणिज्यिक क्षेत्रों के विकास मापदण्ड

क्र.

क्षेत्र (वर्गमीटर में)

सारणी 6- सा- 4

F.A.R

भू आच्छादन

सम्मुख सीमान्त खुला क्षेत्र

मार्ग की

चौड़ाई

(मीटर में)

भूखण्ड का आकार (मीटर में)

4 2

3

1

7

6

5

1.50

50

4.50

12 या अधिक

6.0X 9.0

54

1.

135

1.50

50

4.50

12 या अधिक

2. 9.0X 15.0

216

1.50

50

4.50

12 या अधिक

12.0 X 18.0

3.

432

1.50

50

4.50

12या अधिक

18.0 X 24.0

4.

टीप :-

1. मानी जावेगी । मार्ग की चौड़ाई 12.00 मीटर से अधिक होने पर भवन रेखा तदानुसार परिवर्तित

2. 500 वर्गमीटर से अधिक के भू- खण्ड पर सीमान्त खुला क्षेत्र म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के अनुरूप होंगे । भू- खण्ड अनियमित आकार का होने पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा सीमान्त खुला क्षेत्र निर्धारित किया जा सकेगा ।

3. 18 मीटर तथा उससे अधिक चौड़े मार्गों के लिए मार्ग की चौड़ाई के आधार पर निम्नानुसार एफ.ए.आर. देय होगा ।

1.75

18 मीटर एवं उससे अधिक

24 मीटर एवं उससे अधिक्त 2.00

4. यह मापदण्ड सभी वाणिज्यिक्त परिक्षेत्रों में लागू होंगे । सारणी में दर्शाये गये क्षेत्रफल से कम होने की स्थिति में उसके पूर्व सरल क्रमांको के मानक लागू होंगे ।

3773

मध्यप्रदेश राजपत्र, 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

5. भू- खण्ड का क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर तक होने पर कम से कम 4.50 मीटर अग्र खुला क्षेत्र वाहन विराम हेतु छोड़ना होगा ।

6. भू- खण्ड का क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर तक होने पर अग्र खुला क्षेत्र वाहन विराम क्षेत्र हेतु गणना में सम्मिलित किया जा सकेगा ।

7. वाहन विराम क्षेत्र की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार की जावेगी ।

8. सामान्य एवं विशेषीकृत वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक सारणी 6 - सा -5 में वर्णित हैं ।

वाणिज्यिक विकास हेतु अभिन्यास के मानक

वर्ग क्र.

2 1

1.

भूखण्डों का क्षेत्र सारणी 6- सा- 5

कुल क्षेत्र का प्रतिशत

3

अधिकतम 50 प्रतिशत

अधिकतम 40 प्रतिशत

परिभ्रमण एवं वाहन विराम स्थल का क्षेत्र

2.

3.

न्यूनतम 11 प्रतिशत ( 10 + 1 ) खुले स्थानों को सम्मिलित कर सुविधाओं का क्षेत्र

मार्गों की चौड़ाई 4.

बाजार से गुजरने वाले मुख्य सीधे मार्ग कीन्यूनतम चौड़ाई

दुकानों के सामने ट्रकों के खड़े एवं मुड़ने के लिये न्यूनतम चौड़ाई

दुकानों के सामने पदचारी की न्यूनतम चौड़ाई (मार्ग के अतिरिक्त)

5.

दुकानों के आकार

विराम स्थल 6.

12मीटर

12मीटर 6 मीटर

मार्ग सर्वेक्षण एवं प्रोजेक्शन के आधार पर

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार

टीपः- सामान्य वाणिज्यिक अभिन्यास के मानक सरल क्रमांक 1,2 एवं 3 के अनुसार होंगे ।

6.4.2.1 वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र एवं मध्य क्षेत्र

निम्नलिखित शर्तों के अधीन वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्रों एवं मध्य क्षेत्र में पुनर्निमाण एवं परिवर्तन की अनुज्ञा दी जा सकेगी ।

1. मार्गों की चौड़ाई , विकास योजना में प्रस्तावित मापदण्डों के अनुरूप होगी ।

2. फर्शी क्षेत्र अनुपात को ध्यान में रखते हुये फर्शी क्षेत्र निर्धारित किया जा सकेगा, परन्तु यह सारणी 6 - सा -6 की सीमा में होगा ।

3. वाणिज्यिक विकास की गहराई , भवन जिस मार्ग पर हो , उस मार्ग की प्रस्तावित चौड़ाई के 1.50 गुना या 30 मीटर, जो भी अधिक हो, मान्य होगी ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3774

वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्रों में , वाणिज्यिक परिसरों के लिये अधिकतम निर्मित क्षेत्र निम्नानुसार रहेगा ।

100 प्रतिशत

25 वर्गमीटर से कम क्षेत्रफल वाले भू- खण्ड

80 प्रतिशत

25 वर्गमीटर से अधिक क्षेत्रफल वाले भू- खण्ड

सारणी 6- सा-6 अनुसार फर्शी क्षेत्र अनुपात

टीप :-

1. वर्तमान भवन रेखा यथावत रखी जायेगी एवं निर्मित क्षेत्र को आधार मानते हुए अनुज्ञा दी जा सकेगी ।

2. किसी भूखण्ड के स्वामी द्वारा अपने भू- खण्डों में से मार्ग , फुटपाथ आदि सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ी जाती है तो ऐसी दशा में उक्त भू- खण्ड का निर्माण किये जा रहे भवन में सार्वजनिक उपयोग हेतु छोड़ी गयी भूमि के क्षेत्र का दुगना क्षेत्रफल निर्मित क्षेत्र के रूप में (फर्शी क्षेत्र अनुपात के अतिरिक्त) स्वीकार्य होगा । इससे भवन के आगे सार्वजनिक उपयोग हेतु भूमि छोड़ने को प्रोत्साहन मिलेगा तथा छोड़ी गई भूमि की क्षतिपूर्ति भी हो सकेगी ।

3. भू- खण्ड का क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर तक होने पर कम से कम 4.50 मीटर अग्र खुला क्षेत्र वाहन विराम हेतु छोड़ना होगा ।

4. भू- खण्ड का क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर तक होने पर अग्र खुला क्षेत्र वाहन विराम क्षेत्र हेतु गणना में सम्मिलित किया जा सकेगा ।

5. मध्य क्षेत्र हेतु वर्तमान परिक्षेत्र के नियमन के अतिरिक्त पार्किंग हेतु नगर पालिक परिषद् को उचित शुल्क के भुगतान पर नगरपालिका द्वारा 500 मीटर की परिधि में सामूहिक पार्किंग का प्रावधान किए जाने पर पार्किंग में छूट दी जा सकेगी ।

6. नगर पालिक परिषद् द्वारा 200 वर्गमीटर के भूखण्ड पर दो पहिया वाहन / कार पार्किंग हेतु मल्टीलेवल पार्किंग का निर्माण किया जा सकेगा ।

6.4.2.2 वर्तमान मार्गों पर वाणिज्यिक गतिविधियां

वर्तमान विकसित क्षेत्र में अधिकतर वाणिज्यिक गतिविधियां मार्गों पर संचालित हैं । अतः इन मार्गों को उनके उपयोग के अनुसार निम्न दो श्रेणियों में रखा गया है : - (1 ) वाणिज्यिक मार्ग (सी)

(2) वाणिज्यिक- सह-आवासीय मार्ग (सी.आर. )

इन उपरोक्त श्रेणी के अंतर्गत् मार्ग चौड़ाई एवं फर्शी क्षेत्र अनुपात सारणी 6 - सा -6 में दर्शाए गए हैं ।

3775

मध्यप्रदेश राजपत्र, 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

মামাত

वर्तमान वाणिज्यिक क्षेत्र में मार्गों का वर्गीकरण एवं फर्शी क्षेत्रानुपात

क्र.

मार्ग का नाम

1

2

1.

सारणी 6-सा- 6

वर्गीकरण

अधिकतम फर्शी क्षेत्रानुपात

3

4

सी

2.00

छतरपुर - सतना राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक-75 (बायपास मार्ग संगम से डॉयमंड चौक तक)

2.

सी

1.75

अजयगढ़ चौराहे से पहाड़ीखेड़ा मार्ग (प्रस्तावित एस.आर.6 मार्ग संगम तक)

3.

2.00

सी. आर .

छतरपुर- कुंजवन मार्ग संगम से पुराना पावर हाऊस तक

4. पुराना पावर हाऊस से गांधी चौक

5. डॉयमंड चौक से बेनी सागर चौराहा

6.

सी

1.75

सी

1.75

सी

1.75

कोतवाली से डायमंड तिराहे तक ( सतना मार्ग)

7 .

सी

1.75

अजयगढ़ चौराहे से सुन्दर जू की तलैया तक

1. उपरोक्त मार्ग खण्डों के वर्तमान उपयोग के आधार पर कॉलम 3 अनुसार मार्गों का वर्गीकरण किया गया है । अतः निर्धारित मापदण्ड अथवा वाणिज्यिक सह -आवासीय उपयोग अन्तर्गत वर्तमान मार्ग खण्ड के लिये ही लागू होंगे ।

2. भू- खण्ड का क्षेत्रफल 200 वर्गमीटर तक होने पर कम से कम 4.50 मीटर अग्र खुला क्षेत्र वाहन विराम हेतु छोड़ना होगा ।

3. भू- खण्ड का क्षेत्रफल 500 वर्गमीटर तक होने पर अग्र खुला क्षेत्र वाहन विराम क्षेत्र हेतु गणना में सम्मिलित किया जा सकेगा ।

4. वाहन विराम क्षेत्र की गणना म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के अनुसार की जावेगी ।

5. वाणिज्यिक एवं वाणिज्यिक - सह -आवासीय मार्गों एवं वाणिज्यिक उपयोग , प्रस्तावित मार्ग की चौड़ाई से 1.50 या 30 मीटर गहराई तक , जो भी अधिक हो स्वीकार्य होगा ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3776

निर्मित क्षेत्र :- वाणिज्यिक उपयोग हेतु भू- तल पर अधिकतम निर्मित क्षेत्र की गणना निम्नानुसार की जायेगी ।

क्र.

भूखण्ड का क्षेत्रफल

2

1

अधिकतम 200 वर्ग मीटर तक 1.

भू-तल पर निर्मित क्षेत्र अधिकतम

3

66 प्रतिशत

60 प्रतिशत

200 वर्ग मीटर से अधिक 400 वर्गमीटर तक

2.

400 वर्गमीटर से अधिक 3.

6.4.3 औद्योगिक उपयोग परिक्षेत्र

50 प्रतिशत

औद्योगिक विकास के मानक म.प्र . भूमि विकास नियम , 2012 के अनुसार होंगे ।

6.4.4 मिश्रित उपयोग परिक्षेत्र

6.4.4.1 मिश्रित उपयोग

आवासीय / वाणिज्यिक / सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक क्षेत्र में क्रमशः गैर आवासीय / गैर वाणिज्यिक / गैर सार्वजनिक अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियां ।

6.4.4.2 मिश्रित उपयोग नियमन

मिश्रित उपयोग पारंपरिक नगर नियोजन तथा भारतीय सामाजिक - आर्थिक- सांस्कृतिक परिवेश पर आधारित है । बाजार के आर्थिक आवश्यक बल के कारण सार्वजनिक एवं वाणिज्यिक गतिविधियों का विकास आवासीय परिसरों में हुआ है । इसी प्रकार वाणिज्यिक उपयोग हेतु निर्धारित क्षेत्र में आवासीय तथा सार्वजनिक / अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियों का विकास हुआ है । आवासीय परिसरों में वाणिज्यिक गतिविधियों की मांग बढ़ने के कारण वास्तविकता को नियोजन की दृष्टि से अनदेखा नहीं किया जा सकता । अतः अब ऐसी नीति बनाने की आवश्यकता है जिसके फलस्वरूप नागरिकों की वास्तविक आवश्यकता, सुविधा, स्वास्थ्य एवं सुरक्षा के मध्य संतुलन बना रहे ।

6.4.4.3 मिश्रित उपयोग के मार्गदर्शी सिद्धांत

1. पहुँच मार्ग की चौड़ाई 18 मीटर से अधिक होने पर उससे लगी भूमि पर मार्ग चौड़ाई से दो गुनी गहराई तक मिश्रित उपयोग की अनुमति दी जा सकेगी । ऐसे मिश्रित उपयोग भवनों के पुनर्निर्माण में भी अनुज्ञात किए जा सकेंगे ।

2. मिश्रित उपयोग के अंतर्गत् आवासीय / वाणिज्यिक / सार्वजनिक- अर्द्धसार्वजनिक परिक्षेत्र की स्वीकृत गतिविधियां सम्मिलित व स्वीकार्य होंगी ।

3777

मध्यप्रदेश राजपत्र, 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

3. बिन्दू क्रमांक 1 में वर्णित मिश्रित उपयोग क्षेत्रों हेतु विकास नियंत्रण, उपयोग परिक्षेत्र में लागू मापदण्ड (एफ.ए. आर. ग्राउण्ड कवरेज इत्यादि) , मिश्रित उपयोग के लिये भी लागू रहेंगे ।

4. मिश्रित उपयोग में यह नियमन पूर्व से विकसित क्षेत्र एवं नवीन प्रस्तावित क्षेत्रों में लागू होंगें, तथा पार्किंग हेतु परिसर उपयोग परिसर के अनुसार मान्य होंगे । विकसित क्षेत्र में पुनर्विकास की दशा में भी मिश्रित उपयोग स्वीकार्य किए जा सकेंगे ।

ऐसे कार्य कलापों की सामाजिक, आर्थिक आवश्यकता तथा आवासीय क्षेत्र में उक्त कार्यकलापों से पर्यावरण पर पड़ने वाले संभावित विपरीत प्रभाव के बीच संतुलन बनाये रखना आवश्यक है । 5.

6. मिश्रित उपयोग से, अलग- अलग मोहल्लों में निकटतम क्षेत्र में व्यावसायिक सुविधायें प्राप्त हो सकेंगी जिससे आवागमन में कमी आयेगी किन्तु इससे रिहायशी इलाकों में भीड़-भाड़ बढ़ने , पार्किंग की असुविधा एवं अन्य पर्यावरणीय दुष्प्रभाव भी पड़ना संभावित है । प्रस्तावित नियमन से इन प्रभावों का प्रबंधन एवं नियंत्रण संभव होगा ।

6.4.4.4 मिश्रित भूमि उपयोग की सामान्य शर्तें

1. मिश्रित भूमि उपयोग के क्षेत्रों हेतु विकास नियमन, सामान्यतः वाणिज्यिक परिक्षेत्र में लागू विकास मापदण्ड (एफ.ए. आर. , ग्राउण्ड कवरेज, एम.ओ.एस इत्यादि) , मिश्रित भूमि उपयोग के क्षेत्रों के लिये भी लागू रहेंगे । किन्तु प्रयोजन एवं स्थल के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा मापदण्डों का निर्णय लिया जा सकेगा ।

2. मिश्रित उपयोग में यह नियमन पूर्व से विकसित क्षेत्र एवं नवीन प्रस्तावित क्षेत्रों में लागू होंगें, तथा पार्किंग हेतु परिसर उपयोग परिसर के अनुसार मान्य होंगे । विकसित क्षेत्र में पुनर्विकास की दशा में भी मिश्रित उपयोग स्वीकार्य किए जा सकेंगे ।

6.4.5 सार्वजनिक तथा अर्द्ध सार्वजनिक

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक हेतु विकास नियमन निम्नानुसार है: -

1. शैक्षणिक स्वास्थ्य, संचार तथा सांस्कृतिक सुविधाओं के लिए अपेक्षित न्यूनतम भूमि का आकार प्रशासकीय विभाग या किसी नियामक प्राधिकारी या भूखण्ड का न्यूनतम आकार विहित करने के लिए सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित किए गए अनुसार होगा ।

2. आर्थिक रूप से कमजोर आय वर्ग तथा निम्न आय समूह गृह निर्माण के लिए अत्यावश्यक सुख सुविधाओं की आवश्यकतायें म.प्र . भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 19 के परिशिष्ट- ञ में दिए गए अनुसार होगी ।

3. विकास योजना तैयार करते समय विभिन्न परिक्षेत्रों में स्वीकार्य फर्शी क्षेत्र अनुपात को उस क्षेत्र में प्रस्तावित घनत्व को दृष्टिगत रखते हुये निर्धारण किया गया है । अतः घनत्व का निर्धारण अनुज्ञा देते समरा अभिन्यास स्तर पर न क्तिरखा जावे ।

4. उस भूमि के लिए जिसमें कि कोई आवेदक हितबद्ध हो सकता हो विकास रेखांक अथवा परिक्षेत्रीय रेखांक के प्रस्ताव प्राप्त करने के लिए प्राधिकारी को म.प्र . भूमि विकास 'नियम , 2012 के नियम 49 की परिशिष्ट- छः में दिए अनुसार विहित प्रारूप में कोई आवेदन किया जा सकता है ।

सामुदायिक सुविधाएं तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं के मापदंड सारणी 6 - सा -7 में दर्शाए गए हैं ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3778

सामुदायिक सुविधाओं / सेवाओं हेतु नियमन

सारणी 6-सा- 7

श्रेणी

अन्य तीन ओर (मी. में) क्र.

अधिकतम

निर्मित क्षेत्र

एफ. ए. आर.

अग्र सीमान्त खुला क्षेत्र (मी. में)

न्यूनतम मार्ग चौड़ाई (मी. में)

6

7

5

4

3

2

1

शैक्षणिक भवन

12.0

1.00

40प्रतिशत

1. नर्सरी / पूर्व प्राथमिक शाला

12.0

1

33प्रतिशत

1.00

2. प्राथमिक विद्यालय

18.0

30प्रतिशत

1.00

3. उच्चतर माध्यमिक विद्यालय

24.0

25प्रतिशत

1.00

4. महाविद्यालय

स्वास्थ्य

24.00

1.00

30प्रतिशत

हॉस्पिटल 100बिस्तर

24.00

1.00

30प्रतिशत

हॉस्पिटल 30से 100 बिस्तर

18.00

1.00

30प्रतिशत

हॉस्पिटल 0 से 30 बिस्तर

18.00

1.00

30प्रतिशत

नेच्रोपेथी सेन्टर

18.00

1.00

30प्रतिशत

हेल्थ सेन्टर

2

18.00

1.00

30प्रतिशत

नर्सिंग होम

12.00

1.00

30प्रतिशत

क्लीनिक

12.00

1.00

30प्रतिशत

पेट क्लीनिक

12.00

1.00

30 प्रतिशत

ब्लड बैंक / पैथालाजी सेन्टर

इत्यादि

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 एवं नियम 42 के अनुसार मान्य होंगे ।

12.00

1.00

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 एवं नियम 42के अनुसार मान्य होंगे ।

30प्रतिशत

फिजियोथेरेपी सेन्टर

सार्वजनिक उपयोगिता एवं सेवा

1.00

35प्रतिशत

पुलिस चौकी

12.0

1.00

25 प्रतिशत

पुलिस स्टेशन आवास गृह सहित

12.0

1.00

35प्रतिशत

सामुदायिक भवन

3

12.0

1.00

35प्रतिशत

उप अग्निशमन केन्द्र

12.0

1.00

35प्रतिशत

अग्निशमन केन्द्र

12.0

1.00

35प्रतिशत

डाक एवं तार

विद्युत सब स्टेशन

1.00 12.0

30प्रतिशत

4 धार्मिक भवन

12.0

1.00

35प्रतिशत

शासकीय/ अर्द्ध-शासकीय

5

कार्यालय

नोट - 1. उपरोक्त गतिविधियों का क्षेत्रफल संबंधित संस्थान एवं मध्यप्रदेश शासन के प्रशासकीय विभाग / स्थानीय कार्यालय द्वारा निर्धारित क्षेत्रफल के अनुरूप मान्य होंगे, एवं सीमान्त खुले क्षेत्र सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किए जा सकेंगे ।

3779

मध्यप्रदेश राजपत्र, 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

2. उपरोक्त सारणी में जो सुविधाएं सम्मिलित नहीं हैं, उनके भू-आच्छादित क्षेत्र 30 प्रतिशत तथा फर्शी क्षेत्र अनुपात 1.0 से अधिक नहीं होंगे । ऐसी सुविधाएं जिनका पुनर्विकास किया गया है उनके लिए आच्छादित क्षेत्र कॉलम 3 के अनुसार रहेगा ।

6.5 अन्य नियमन

6.5.1 12.5 मीटर से ऊँचे भवनों संबंधी नियमन

म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 42 के प्रावधानों अनुसार मान्य होंगे ।

6.5.2 बहुविध बहुमंजिला इकाई निर्माण

मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 42 के मापदण्ड अनुसार नियंत्रित होंगे ।

6.5.3 फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधा

फार्म हाउस एवं कृषि पर्यटन सुविधायें हेतु मानक मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 17 अनुसार मान्य होंगे ।

6.5.4 अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

नवीन वाणिज्यिक केन्द्रों के नियोजन के समय फुटपाथ दुकानें, हाथ ठेला एवं इसी तरह की अन्य गतिविधियों के लिए सारणी 6 - सा-8 में दिए गए मानकों के अनुसार अनौपचारिक वर्ग हेतु प्रावधान निर्धारित किए गए हैं ।

अनौपचारिक वर्ग के लिए प्रावधान

सारणी 6-सा- 8

मानक

विवरण

क्रमांक

3

2

1

फुटपाथ व्यापार

3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें वृत्त खण्ड केन्द्र

1.

उपवृत्त खण्ड केन्द्र

सुलभ शॉपिंग

1 से 2 इकाई प्रति 100 कर्मकार 2. शासकीय एवं वाणिज्यिक कार्यालय

3 से 4 इकाई प्रति 10 औपचारिक दुकानें थोक व्यापार एवं मालभाड़ा कॉम्पलेक्स

3.

3 से 4 इकाई प्रति 100 बिस्तर चिकित्सालय

4.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3780

विवरण क्रमांक

2 1

विद्यालय

प्राथमिक

5.

माध्यमिक / उच्चतर माध्यमिक

उद्यान

नगर उद्यान

6.

स्थानीय उद्यान

आवासीय

7.

8. बस स्थानक / रेल्वे स्टेशन

मानक

3

3 से 4 इकाई

5 से 6 इकाई

8 से 10 इकाई प्रत्येक प्रमुख प्रवेश द्वार

2 से 3 इकाई

1 इकाई प्रति 500 जनसंख्या

परियोजना तैयार करते समय किये गये सर्वेक्षण पर निर्भर होगा ।

टीप: - प्रत्येक इकाई 2.5 से 5 वर्गमीटर के आकार की नियत होगी ।

6.5.5 ईंधन भराव एवं भराव सह- सेवा केन्द्र के मानक

ईंधन भराव एवं भराव सह- सेवा केन्द्र हेतु मानक म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 53 (3 ) (चार) के अनुरूप होंगे । ई - वाहन / बैटरी चार्जिंग स्टेशन के मानक शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुसार लागू होंगे ।

टीप: - ईंधन भराव , भराव सह- सेवा केन्द्र एवं किसान सेवा केन्द्र 18.00 मीटर चौड़े मार्ग पर स्वीकार्य होंगे ।

6.5.6 लॉजिस्टिक हब

इस उपयोग के अंतर्गत् निम्नलिखित गतिविधियाँ एवं सारणी 6 - सा -9 में वर्णित गतिविधियाँ स्वीकार्य होंगी- यातायात नगर , मेकेनिक नगर , ट्रक टर्मिनल , मोटर गैरेज , वर्कशॉप , स्पेयर पाटर्स एवं सुधार की दुकानें , रात्रि विश्राम गृह , बोर्डिंग / लाजिंग, बैंक, पेट्रोल पंप , रेस्टोरेंट , बुकिंग ऑफिस , वेयर हाउस एवं अनुषांगिक गतिविधियां ।

यातायात नगर एवं मैकेनिक नगर परिक्षेत्र हेतु नियमन निम्नानुसार हैं ।

1. मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 18.00 मीटर से कम नहीं होगी ।

2. सामुदायिक खुले क्षेत्र का उपयोग पार्किंग के लिए किया जा सकेगा ।

3. यातायात नगर के विकास हेतु न्यूनतम क्षेत्रफल वर्णित नहीं किया गया है । स्थल के आकार के अनुसार एक से अधिक गतिविधियाँ स्वीकार्य होंगी ।

पर्यटन प्रोत्साहन प्रक्षेत्र 6.5.7

इस उपयोग के अंतर्गत् सारणी 6 - सा -9 में वर्णित गतिविधियाँ स्वीकार्य होंगी ।

3781

मध्यप्रदेश राजपत्र, 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

पर्यटन प्रोत्साहन प्रक्षेत्र में स्वीकार्य गतिविधियों हेतु नियमन निम्नानुसार हैं:-

4000 वर्गमीटर

भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल

1: 0.5

अधिकतम एफ.ए.आर.

30प्रतिशत

अधिकतम भूतल आच्छादन (कवरेज )

12.50मीटर

अधिकतम ऊँचाई

सीमांत खुला क्षेत्र

6.00 मीटर

(अ) सम्मुख

4.50मीटर

(ब) अन्य तीन ओर

अन्य नियंत्रण

12.00 मीटर

सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई

पार्किंग म.प्र. भूमि विकास नियम , 2012 प्रावधान अनुसार ।

6.5.8 शॉपिंग मॉल / खुला मॉल

शापिंग मॉल हेतु मापदण्ड मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 96 के अनुरूप होंगे ।

6.5.9 वर्तमान विकसित क्षेत्र हेतु नियमन

1. वर्तमान विकसित क्षेत्रों में भवन की ऊँचाई, भू-आच्छादन, फर्शी क्षेत्र अनुपात एवं पार्किंग संबंधी मापदण्ड, नगरीय निकाय द्वारा जोनल प्लान तैयार कर निर्धारित मापदण्डों एवं भवन रेखा के निर्धारण अनुसार लागू होंगे । जब तक जोनल प्लान लागू नहीं होगा तब तक विकास योजना के प्रावधान लागू होंगे ।

2. विकसित क्षेत्रों में पुनर्निर्माण की अनुमति सीधे स्थानीय निकाय द्वारा दी जावेगी ।

3. भवन की ऊँचाई , अहाते की दीवार की ऊँचाई एवं वाहन विराम संबंधी मापदण्ड नये क्षेत्रों के मापदण्डों के अनुरूप ही रहेंगे ।

6.5.10 होस्टल , वर्किंग वूमन होस्टल, रेस्ट/ गेस्ट हाउस, लॉजिंग / बोर्डिंग

500 वर्गमीटर

भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल

1: 1.0

अधिकतम एफ.ए.आर.

33 प्रतिशत

अधिकतम भूतल आच्छादन (कवरेज)

12.50 मीटर

अधिकतम ऊँचाई

सीमांत खुला क्षेत्र

6.00 मीटर

(अ) सम्मुख

4.50 मीटर

(ब) अन्य तीन ओर

अन्य नियंत्रण

12.00 मीटर

भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ भाग 1 3782

पार्किंग म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 प्रावधान अनुसार ।

6.5.11 मैरिज गार्डन

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुरूप होंगे ।

6.5.12 बारात घर / मांगलिक भवन / कल्याण मण्डपम / कम्युनिटी हाल

बारात घर / मांगलिक भवन / कल्याण मण्डपम / कम्युनिटी हाल के विकास के नियमन निम्नानुसार होंगे :-

500 वर्गमीटर

भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल

1: 0.5

अधिकतम एफ.ए.आर.

30प्रतिशत

अधिकतम भूतल आच्छादन (कवरेज)

सीमांत खुला क्षेत्र

6.0 मीटर

सम्मुख

4.50 मीटर

अन्य तीन ओर

अन्य नियंत्रण:-

भूखण्ड के सम्मुख मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई 12.00 मीटर ।

भूखण्ड के सम्मुख खुले क्षेत्र का 40 प्रतिशत भाग सार्वजनिक पार्किंग हेतु आरक्षित रहेगा ।

इस गतिविधि से जनित होने वाली पार्किंग की पूर्ण व्यवस्था परिसर के अंदर ही सुनिश्चित की जायेगी ।

टीप- शासकीय भूमि अथवा मार्ग पर एवं परिसर के बाहर पार्किंग गतिविधि स्वीकार्य नहीं होगी ।

6.5.13 शीतकेन्द्र / वेयर हाउस / गोदाम /अन्य भण्डारण

अधिकतम तल क्षेत्र का अनुपात्- 1 : 0.40

अधिकतम निर्मित क्षेत्र- 40 प्रतिशत

भू-खण्ड के सामने मार्ग की न्यूनतम चौड़ाई- 12.0 मीटर

सीमांत खुला क्षेत्र

6.00 मीटर

(अ) सम्मुख

4.50 मीटर

(ब) अन्य तीन ओर 3783

मध्यप्रदेश राजपत्र , 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

6.5.14 छविगृहों के लिए मापदण्ड

होंगे । म.प्र . भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 53 (3 ) के विकास नियमन के प्रावधान लागू

6.5.15 मल्टीप्लेक्स

मल्टीप्लेक्स के विकास हेतु विकास नियमन म.प्र. भूमि विकास नियम , 2012 के नियम 95 के प्रावधान के अनुसार लागू होंगे । फर्शी क्षेत्रानुपात उस भू- उपयोग के अनुरूप होगा जिसमें उक्त गतिविधि मान्य की गई हो ।

6.5.16 उद्यान

1. समस्त प्रकार के आमोद - प्रमोद क्षेत्र अंतर्गत् प्रस्तावित उद्यान में 05 प्रतिशत आनुषांगिक दुकानें स्वीकार्य होगी ।

2. स्टेडियम के निर्माण हेतु मापदण्ड खेल विभाग के अनुसार होंगे , एवं बैठक कॉरिडोर के नीचे दुकानें स्वीकार्य की जा सकेंगी ।

6.6 संवेदनशील क्षेत्रों हेतु नियमन

संवेदनशील क्षेत्र में विकास की गतिविधियां निम्नानुसार प्रावधानित हैं :-

1. किल -किला नदी के किनारे न्यूनतम 30 मीटर क्षेत्र खुला रखा जाएगा एवं किलकिला नदी की शाखाओं के किनारे न्यूनतम 15 मीटर क्षेत्र खुला रखा जाएगा ।

2. तालाबों के किनारे न्यूनतम 30 मीटर का क्षेत्र खुला रखा जाएगा । परन्तु इस क्षेत्र में भौतिक अवरोध , जैसेः- मार्ग होने की स्थिति में यह क्षेत्र तालाबों की सीमा से मुख्य

3.

भौतिक अवरोध तक मान्य होगा । निवेश क्षेत्र में स्थित डैम के जल संग्रहण क्षेत्र एवं जल संग्रहण क्षेत्र के विपरित क्षेत्र में जल स्तर से 30 मीटर तक की दूरी का क्षेत्र विकास कार्य से मुक्त रखा जाएगा ।

4. अन्य नदी-नाले, शाखा , नहर एवं अन्य जल स्त्रोतों के किनारे छोड़ा जाने वाला न्यूनतम क्षेत्र मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम , 2012 के नियमों के अनुसार होगा ।

5. नहर की स्थिति सिंचाई विभाग द्वारा अधिग्रहण की गई भूमियों में कम से कम 3.0- 3.0 मीटर दोनों ओर का क्षेत्र खुला रखा जाएगा ।

6. प्रदूषित जल / मल किसी भी स्थिति में नदी में प्रवाहित नहीं किया जावेगा ।

7. उक्त क्षेत्रों में अपने भवनों के व्यक्तिगत सेप्टिक टैंक को ग्रिड मल लाईन, जब उसका निर्माण हो जाए से जोड़ना होगा ।

नदियों की सुरक्षा एवं जल गुणवत्ता के सुधार एवं संरक्षण हेतु किये जाने वाले कार्य स्वीकार्य होंगे । 8.

५. नगर में स्थित मंदिरों एवं एतिहासिक भवनी को सरक्षित किया जाना प्रस्तावित है ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2023

3784

10. नगर में स्थित मंदिरों एवं एतिहासिक भवनों के परिक्षेत्र से 200 मीटर की परिधि में बहुमंजिला विकास पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।

11. संवदेनशील क्षेत्रों में निम्न श्रेणी के रख - रखाव के विस्तार संबंधी कार्य स्वीकार्य होंगे ।

ऐतिहासिक महत्व के क्षेत्र:-

नागरिक एवं सांस्कृतिक महत्व के भवन ।

प्राचीन वास्तुकला भवन यदि निजी अधिपत्य में हो , तो भी ।

समय - समय पर उत्खनित / खोजे गए विरासतीय भवन ।

6.7 उपयोग परिसर में स्वीकृत / स्वीकार्य गतिविधियां

उपयोग परिसर में स्वीकृत / स्वीकार्य गतिविधियां

सारणी 6- सा-9

उपयोग

स्वीकृत उपयोग परिसर

क्र.

3

2

1

आवासीय

1

आवासीय भूखण्डीय विकास, अपार्टमेंट हाउसिंग / फ्लेटस , अतिथि गृह , रेस्ट हाउस , रात्रि विश्राम गृह , धर्मशाला , मैरिज हाल , बारात घर, मांगलिक भवन, कल्याण मंडपम, कम्यूनिटी हॉल , मेरिज गार्डन, बाल सुधार गृह, कामकाजी महिला छात्रावास , होस्टल , लॉजिंग एवं बोर्डिंग , वृद्धाश्रम, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, साप्ताहिक हाट बाजार , क्लिनिक, डिस्पेंसरी , प्रसूति गृह , प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु क्लिनिक, औषधालय , खेल का मैदान, नेवरहुड पार्क , झूलाघर / डे- केयर सेंटर , क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच , सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय , योग केन्द्र, ध्यान अध्यात्मिक केन्द्र, सिनेमा हाल / छविगृह, होटल , ईंधन भराव एवं भराव- सह- सेवा केन्द्र, सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग , दूर- संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन , रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन , वेदशाला एवं मौसम कार्यालय , अग्निशमन केन्द्र, दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस , दूर - संचार टावर एवं स्टेशन , पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, सामान्य चिकित्सालय , शैक्षणिक महाविद्यालय / संस्थान, समस्त बिद्यालय , कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, संगीत / नृत्य / नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थायें / अर्द्धशासकीय / शासकीय कार्यालय , व्यवसायिक कार्यालय, सार्वजनिक सेवायें एवं सुविधायें , कन्वेंशन सेंटर , बस स्टॉप , 3785

मध्यप्रदेश राजपत्र, 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

स्वीकृत उपयोग परिसर

उपयोग

क्र.

3

2

1

सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल / वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र गृह , मनोरंजन क्लब, खेल मैदान / स्टेडियम , लाइब्रेरी , म्यूजियम, स्टाफ क्वार्टर, बैंक / ए.टी.एम. , रेस्टोरेंट, तरणताल , कम्प्यूटर सेंटर , शॉपिंग मॉल, खुला मॉल , मल्टीप्लेक्स , मिश्रित उपयोग ।

वाणिज्यिक

(अ) सामान्य वाणिज्यिक

आवासीय में स्वीकार्य समस्त गतिविधियां (आवासीय भूखण्डीय विकास को छोड़कर) , फुटकर दुकानें, शो - रूम , विशिष्ट चिकित्सालय , प्रिटिंग प्रेस , कॉर्पोरेट कार्यालय , ऑटो सर्विस स्टेशन/ मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप , फिटनेस क्लब , मिश्रित उपयोग ।

(ब)लॉजिस्टिक हब

2

यातायात नगर , मैकेनिक नगर , थोक व्यापार केन्द्र, होटल , प्रिटिंग प्रेस , ऑटो सर्विस स्टेशन / मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप , दूर - संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन , वेदशाला एवं मौसम कार्यालय , अग्निशमन केन्द्र , दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस , दूर- संचार टावर एवं स्टेशन, पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, रात्रि विश्राम गृह, लॉजिंग एवं बोर्डिंग , सुविधाएं, सुविधाजनक दुकानें, स्थानीय दुकानें, साप्ताहिक हाट बाजार, क्लिनिक / डिस्पेंसरी, माल गोदाम, शीतगृह, रिपेयर वर्कशॉप , अनुषांगिक दुकानें, रेस्टोरेन्ट, कोल्ड स्टोरेज , फिल्टर प्लांट ।

(ब) पर्यटन प्रोत्साहन क्षेत्र

अतिथि गृह , रेस्ट हाउस , रात्रि विश्राम गृह, रिसोर्ट, होटल , सुविधाजनक दुकानें , स्थानीय दुकानें , योग केन्द्र, ध्यान अध्यात्मिक केन्द्र , क्लब , फिटनेस क्लब , शॉपिंग मॉल , खुला मॉल , मल्टीप्लेक्स , ईंधन भराव एवं भराव- सह - सेवा केन्द्र , क्लिनिक , डिस्पेंसरी , प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, शासकीय/ अर्द्ध - शासकीय कार्यालय , लाइब्रेरी , म्यूजियम , स्टाफ क्वार्टर , बैंक / ए.टी.एम. रेस्टोरेंट , बस स्टैण्ड, होस्टल , वृद्धाश्रम , खेल का मैदान, नेवरहूड पार्क , झूला घर / डे केयर केन्द्र , धार्मिक परिसर , खुला रंग मंच , सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र ।

औद्योगिक

3. सामान्य औद्योगिक

औद्योगिक भूखण्डीय विकास , अतिथि गृह / रेस्ट हाउस, होस्टल / लॉजिंग एवं बोर्डिंग , सुविधाजनक दुकानें, क्लिनिक , डिस्पेंसरी , प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, खेल,मैदान, बालगृह, डे- फेयर केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनीकल प्रयोगशाला , सिनेमा हाल , [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2023

3786

स्वीकृत उपयोग परिसर

क्र. उपयोग

3

2

1

होटल, ईंधन भराव एवं भराव - सह - सेवा केन्द्र, शीत संग्रहागार एवं दुग्ध द्रुतशीतजन संयंत्र, जंकयार्ड , पेट्रोलियम उत्पाद डिपो, गैस गोडाउन , प्रिटिंग प्रेस , ऑटो सर्विस स्टेशन / मोटर गैरेज एवं वर्कशॉप , सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग , डेरी प्लांट, स्लाटर हाउस , फेलैटेड फैक्टरी , स्टोरेज / गोदाम (अज्वलनशील, ज्वलनशील , डीजल स्टोरेज ) , एक्सटेंसिव - विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग , औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान , अनुसंधान एवं विकास केन्द्र, स्थानीय संस्थायें / अर्द्धशासकीय / शासकीय कार्यालय, दूर - संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन , अग्नि शमन केन्द्र, दूर संचार , पोस्ट आफिस , दूरभाष केन्द्र पोस्ट ऑफिस , दूर- संचार टावर एवं स्टेशन , पुलिस स्टेशन , पुलिस पोस्ट, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल / वेस्ट वाटर शोधन संयंत्र , लाइब्रेरी, म्यूजियम , स्टाफ क्वार्टर , बैंक / ए.टी.एम . रेस्टोरेंट , बस स्टैण्ड, यातायात नगर , पोहा फैक्टरी , दाल मिल, राईस मिल, फ्लोर मिल, ऑयल मिल , प्लास्टिक फैक्ट्री, फिल्टर प्लांट, सुविधाएं ।

4.

सार्वजनिक सार्वजनिक एवं अर्द्ध

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक भू- खण्डिय विकास , अतिथि गृह, रेस्ट हाउस , बालगृह, कामकाजी महिला छात्रावास , होस्टल, वृद्धाश्रम , सुविधाजनक दुकानें, क्लिनिक, डिस्पेंसरी , प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम, पालतू पशु औषधालय, खेल का मैदान , नेवरहूड पार्क , झूला घर / डे केयर केन्द्र, धार्मिक परिसर, क्लिनिकल प्रयोगशाला, खुला रंग मंच , सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र, अनाथालय, योग- ध्यान-अध्यात्मिक केन्द्र, ईंधन भराव एवं भराव - सह- सेवा केन्द्र , निजी व्यवसाय एवं कार्पोरेट कार्यालय , सूचना प्रौद्योगिकी, स्टोरेज / गोदाम ( अज्वलनशील ) , सामान्य चिकित्सालय, विशिष्ट चिकित्सालय , पशु चिकित्सालय , विश्वविद्यालय , शैक्षणिक महाविद्यालय , विशिष्ट शैक्षणिक संस्थाएं , चिकित्सा / इंजीनियरिंग महाविद्यालय , अन्य व्यवसायिक महाविद्यालय , पॉलीटेक्निक , नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान , माध्यमिक विद्यालय , प्राथमिक विद्यालय , नर्सरी , प्ले स्कूल , विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय, (अ - मानसिक विकलांगता , ब - शारीरिक विकलांगता) , समन्वित आवासीय विद्यालय , औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान , व्यवसायिक प्रशिक्षण संस्थान / प्रबंधन संस्थान , अनुसंधान एवं विकास केन्द्र , कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर 3787

मध्यप्रदेश राजपत्र, 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

क्र.

स्वीकृत उपयोग परिसर

उपयोग

3

2

1

प्रशिक्षण सेंटर , शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र , संगीत / नृत्य नाटिका प्रशिक्षण केन्द्र, स्थानीय संस्थायें / अर्द्धशासकीय / शासकीय कार्यालय , दूर- संचार केन्द्र, ट्रांसमिशन टॉवर, वायर लेस स्टेशन, रेडियो एवं टेलीविजन स्टेशन , वेदशाला एवं मौसम कार्यालय , गृह, मनोरंजन क्लब , आंतरिक एवं बाह्य स्टेडियम , स्पोर्ट्स काम्पलेक्स, लाइब्रेरी , म्यूजियम , स्टाफ क्वार्टर / शासकीय आवास, बैंक / ए.टी. एम. रेस्टोरेंट , तरणताल, होटल मैनेजमेंट संस्थान, कन्वेंशन सेंटर, सामाजिक कल्याण केन्द्र, मिश्रित उपयोग , सूचना प्रौद्योगिकी' एवं गैर - प्रदूषणकारी उद्योग "

5. मिश्रित

आवासीय, वाणिज्यिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध - सार्वजनिक उपयोग के अंतर्गत स्वीकार्य समस्त गतिविधियां ।

6.

सार्वजनिक उपयोगिताएं एवं सुविधाएं

अग्निशमन स्टेशन , दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस, दूर- संचार टावर / स्टेशन , विद्युत सब स्टेशन, पुलिस स्टेशन , पुलिस पोस्ट, बस स्टाप , मल / अपशिष्ट उपचार संयंत्र, कब्रिस्तान , शमशान घाट, विद्युत शव - दाह, जल / वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र , रख रखाव कार्यालय, यातायात सुविधाएं, संचार सुविधाएं, अत्यावश्यक सेवाओं संबंधी कार्य ।

7.

यातायात एवं परिवहन

रेल्वे स्टेशन एवं रेल्वे लाईन / रेल्वे साइडिंग / यार्ड / आपरेशनल एरिया , बस स्टेण्ड , बस डिपो, ट्रानस्पोर्ट नगर , हवाई पट्टी , माल गोदाम, पार्किंग , सर्विस स्टेशन , रिपेयर वर्कशॉप ।

आमोद-प्रमोद

8. नगर उद्यान

खेल का मैदान , पार्क, एम्यूजमेंट पार्क, मनोरंजन साईट , मेला मैदान, घुड़सवारी , जिम्नेजियम मय वोट क्लब , आंतरिक स्टेडियम, स्टेडियम, स्पोर्ट कॉम्पलेक्स , ऑरचर्ड, तरणताल , पिकनिक हट, फ्लाईंग क्लब , क्लब , मेला मैदान , नर्सरी , पक्षी अभ्यारण्य, वनस्पति उद्यान , प्राणी उद्यान , मत्स्यालय , केम्पिंग साईट , वाटर पार्क , वाटर पार्क मय राइडर , कियोस्क, पर्यटक / कुटीर , खेल उद्यान , नगरीय उद्यान , क्षेत्रीय उद्यान , संग्रहालय , अन्य विशिष्ट उद्यान , सर्कस , सूचना केन्द्र , सार्वजनिक शौचालय , स्टोर , चौकीदार निवास , पम्प हाउस , अत्यावश्यक सार्वजनिक सेवाएं एवं सुविधाएं , ईंधन भराव एवं भराव - सह- सेवा केन्द्र ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3788

क्र.

स्वीकृत उपयोग परिसर

उपयोग

3

2

1

कृषि

9.

ऐसे समस्त स्वीकृत उपयोग जो "कृषि" शब्द की परिभाषा में म.प्र. नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 में वर्णित है । श्मशान घाट / कब्रिस्तान , ईंट भट्टे , फ्लाय ऐश ब्रिक्स, दुग्ध डेयरी , तेल डिपो , फार्म हाउस , वेयर हाऊस , गोडाउन, विस्फोटक सामग्री संग्रहण , शासकीय / अर्द्ध - शासकीय / पंजीकृत संस्थाओं का कार्यालय एवं उनके द्वारा प्रायोजित विशिष्ट स्वास्थ्य / शैक्षणिक / संचार गतिविधियाँ , ईंधन भराव एवं भराव- सह- सेवा केन्द्र, ग्राम विकास संबंधी गतिविधियाँ (क्लिनिक /डिस्पेंसरी , प्रसूति गृह, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, नर्सिंग होम , पालतू पशु क्लिनिक / औषधालय , रात्रि विश्राम गृह, धर्मशाला, मैरिज हाल / बारात घर / मांगलिक भवन / कल्याण मंडपम, कम्यूनिटी हाल , मैरिज गार्डन, बालगृह , होस्टल / लॉजिंग एवं बोर्डिंग , वृद्धाश्रम, अनाथालय , योग केन्द्र, ध्यान व आध्यात्मिक केन्द्र, माध्यमिक विद्यालय , प्राथमिक विद्यालय / नर्सरी , प्ले स्कूल , कोचिंग सेंटर, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र, शारीरिक प्रशिक्षण केन्द्र, नर्सिंग एवं पैरामेडिकल संस्थान , विकलांग बच्चों के लिए विद्यालय , (अ-मानसिक विकलांगता ब - शारीरिक विकलांगता) , पुलिस स्टेशन, पुलिस पोस्ट, बस स्टॉप, सामाजिक कल्याण केन्द्र, जल / वेस्ट वाटर शोधन उपचार संयंत्र , नर्सरी, लाइब्रेरी , सेवाओं / सुविधाओं संबंधी, स्टाफ क्वार्टर , बैंक / ए.टी.एम. , रेस्टोरेंट) , ग्राम आबादी विस्तार , भवन सामग्री यार्ड, टिम्बर यार्ड, शीत संग्रहागार, दुग्ध द्रुतशीतजन संयंत्र, जंकयार्ड , पेट्रोलियम उत्पाद डिपो , गैस गोडाउन , डेरी प्लांट , स्टोरेज / गोदाम (अज्वलनशील , ज्वलनशील , डीजल स्टोरेज ) , एक्सटेंसिव - विशिष्ट एक्सट्रेक्टिव उद्योग , दूरभाष केन्द्र, पोस्ट ऑफिस , मल / अपशिष्ट उपचार संयंत्र , समस्त खेल गतिविधियां , बस स्टैण्ड, यातायात नगर सूचना प्रौद्योगिकी* एवं गैर-प्रदूषणकारी उद्योग** , कृषि पर्यटन सुविधाए *** समस्त प्रकार के भण्डारण , सौर ऊर्जा, खुला मॉल ।

नोट:-

(1 ) * सूचना प्रौद्योगिकी से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश, शासन द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के नीति पत्र में वर्णित उद्योग एवं संस्थायें ।

3789

मध्यप्रदेश राजपत्र, 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

(2) **गैर- प्रदूषणकारी उद्योग से तात्पर्य है, मध्यप्रदेश प्रदूषण निवारण मण्डल द्वारा सफेद श्रेणी में वर्गीकृत उद्योग ।

(3) ***कृषि पर्यटन सुविधा मध्यप्रदेश भूमि विकास नियम, 2012 के नियम 17 (क) के अनुसार मान्य होगा ।

टीप:- उपरोक्त (1 ) एवं (2 ) के भूखण्ड हेतु पंहुच मार्ग की न्यूनतम चौडाई 12.0 मीटर होगी ।

6.8 अन्य सुविधाएँ

पन्ना निवेश क्षेत्र में भूमि के विकास तथा अन्य उपखण्डीय आवश्यकताओं हेतु विभिन्न प्रकार की सुविधाएँ म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 49(1 ) अनुसार मान्य होंगी ।

6.9 विकास योजना के प्रस्तावों की प्राप्ति हेतु प्रक्रिया

म.प्र. भूमि विकास नियम, 2012 के अनुसार ।

3790

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ भाग 1

अध्याय -7 विकास योजना क्रियान्वयन

विकास योजना के प्रस्ताव औचित्यहीन हैं, यदि इसके क्रियान्वयन एवं प्रभावशील करने हेतु सम्यक प्रयास पूर्ण रूप से नहीं किए जाते । यह अपेक्षित है कि इसमें नागरिकों द्वारा व्यक्तिगत या संगठित रूप से निर्माण , पुनर्निर्माण और विभिन्न उपयोग हेतु भूमि का विकास करके योगदान दिया जाएगा । यह आवश्यक होगा कि ऐसे प्रयासों का मार्गदर्शन, तकनीकी सलाह देकर किया जाए जिससे कि विकास एवं निर्माण विकास योजना या परिक्षेत्रीय योजना के उपबंधों के अनुरूप हो सकें । विकास योजना का प्रभावीकरण तभी संभव हो सकेगा जब म.प्र . नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 के प्रावधानों के अंतर्गत् कोई भी विकास कार्य , चाहे वह शासकीय , अर्द्धशासकीय या व्यक्तिगत हो , अनुज्ञा नगर तथा ग्राम निवेश कार्यालय से प्राप्त कर किया जाए ।

विकास योजना का क्रियान्वयन मुख्यतः पन्ना नगर पालिका परिषद् द्वारा किया जायेगा । इसके अतिरिक्त मध्यप्रदेश गृह निर्माण एवं अधोसंरचना मण्डल, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग , लोक निर्माण विभाग तथा उद्योग विभाग द्वारा भी अपने संबंधी निर्माण कार्य से विकास योजना के कार्यान्वयन में मदद मिलेगी । यह अपेक्षित है कि सभी प्रकार की निर्माण गतिविधियों को समन्वित करने हेतु समस्त शासकीय , अर्द्ध - शासकीय निकाय विकास योजना के क्रियान्वयन की क्रमावस्था तथा कार्यक्रम पर विशेष ध्यान दें ।

7.1 विकास योजना का क्रियान्वयन

विकास योजना के प्रस्ताव सन् 2035 तक की कालावधि के लिए हैं । वर्तमान मूल्यों के अनुसार पूर्ण प्रस्ताव क्रियान्वयन करने में लगभग रुपये 70039 लाख का व्यय अनुमानित है । इसमें विभिन्न उपयोग हेतु 329.70 हेक्टेयर भूमि , अर्जन हेतु मुआवजा एवं कुल भूमि के 60 प्रतिशत विकास पर व्यय , नए मार्गों का निर्माण, आदि शामिल हैं । भूमि अर्जन की औसत दर रुपये 50.00 लाख प्रति हेक्टेयर मानी गई है । जहाँ तक विकास व्यय का प्रश्न है, वह भूमि उपयोग के अनुसार अलग -अलग माना गया है । सम्पूर्ण विकास योजना 2035 के क्रियान्वयन की लागत का अनुमान सारणी 7 - सा-1 में दर्शाया गया है । क्रियान्वयन की लागत की गणना सांकेतिक स्वरूप की है, वास्तविक गणना प्रस्तावों के क्रियान्वयन के समय की जाएगी ।

3791

मध्यप्रदेश राजपत्र, 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

पन्ना विकास योजना क्रियान्वयन की लागत

क्षेत्र (हेक्टेयर में)

क्र

भूमि उपयोग विवरण

विकास हेतु उपलब्ध भूमि

भूमि अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्र

सारणी 7-सा- 1

उपलब्ध भूमि का 60 प्रतिशत विकास कुल लार (रु. लाख

क्षेत्र हे. में

लागत (रू. लाख में)

भू-अर्जन

लागत (रू.

50 लाख प्रति

हे. की दर

से)

1

2

3

4 विकास दर प्रति हे. (रू लाख में)

5

1 आवासीय

407.24

81.45 6

7

8

9

4072.50

2 वाणिज्यिक

37.97

11.40 244.35

100

24434.50 28507.00

570.00

3 मिश्रित

129.67

38.90 22.79

100

2278.50

2848.50

1945.00

4 औद्योगिक

30.42

15.20 100

77.81

7780.50

9725.50

760.00

5

80.99

32.40 18.26

100

1825.50

2585.50

1620.00

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

0.00

0.00 48.60

100

4859.50

6479.50

0.00

सार्वजनिक 6 उपयोगितायें एवं सुविधायें

7 आमोद-प्रमोद 58.17

17.45 0.00

100

0.00

0.00

872.50

8

177.17

132.90 34.90

50

1745.00

2617.50

6645.00

यातायात एव परिवहन

योग

921.64 329.70 106.31

100 10630.50 17275.50

16485.00 552.99

53554.00 70039.00

टीप:- भू-अर्जन की दरें सांकेतिक स्वरूप की है , जिसका वास्तविक निर्धारण क्रियान्वयन के समय किया जावेगा ।

7.2 योजना क्रियान्वयन की नीति

योजना क्रियान्वयन द्वारा नागरिकों के जीवन स्तर में सुधार हेतु ठोस प्रयास की आवश्यकता है । निम्नलिखित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु योजना क्रियान्वयन नीति निर्धारित की जाएगी :

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3792

1. प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण तथा उत्कृष्ट भू- स्वरूप ।

2. भूमि का कुशलतम उपयोग ।

3. अधोसंरचना और सेवाओं की उपलब्धता / संधारणा ।

4. भूमि प्रदाय तथा संरचना विकास में सहभागिता का प्रस्ताव ।

5. समाज के कमजोर वर्गों हेतु आवास प्रदान करना ।

इन उद्देश्यों का क्रियान्वयन निम्न क्षेत्रों में किया जाना प्रस्तावित हैः

1. पर्यावरण प्रबंधन एवं सेवा सम्बन्धी कार्यक्रम ।

2. नगर अधोसंरचना एवं सेवा संबंधी कार्यक्रम ।

मुख्य मार्गों के किनारे प्रस्तावित भू- उपयोग विकास हेतु अधिनियम के अन्तर्गत प्राप्त आवेदन पत्रों का निराकरण इस विधि से किया जाएगा कि मार्गों हेतु प्रस्तावित भूमि स्थानीय संस्था को विकास हेतु उपलब्ध हो सके ।

7.3 पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण कार्यक्रम

पर्यावरण प्रबंधन एवं संरक्षण से तात्पर्य उन चरम पर्यावरण संबंधी समस्याओं से है जो प्रमुख रूप से नदी के संरक्षण, इनकी जल गुणवत्ता, उत्कृष्टता , भू- स्वरूप तथा जल स्त्रोतों के जल ग्रहण क्षेत्रों से कतिपय भूमि प्रबंधन से संबंधित हैं । अन्य पर्यावरण समस्याएँ जैसे नगरीय अपशिष्ट का उपचार, निराकरण , इनके पुनर्चक्रीकरण एवं नगर विस्तार के परिपेक्ष्य में जनसंख्या से उत्पन्न आर्थिक एवं सामाजिक समस्याओं से संबंधित है ।

उपरोक्त संवेदनशील बिन्दु के परिप्रेक्ष्य में निम्न विषय विचारणीय हैं ।

1. नदी एवं अन्य जल स्त्रोतों में जल – मल के प्रवाह को रोकने हेतु प्रभावी कदम ।

2. तालाबों के फैलाव क्षेत्रों में भू- उपयोग प्रबंधन से तालाबों का प्रदूषण रोकना ।

3. जल फैलाव क्षेत्रों में "स्टाप डेम " द्वारा भूमि क्षरण को रोकना एवं इस क्षेत्र में कृषि हेतु उर्वरक का उपयोग निषेध ।

4. नदी, नालों, तालाबों के सीमावर्ती क्षेत्रों में नियंत्रण मापदण्डों का प्रभावीकरण ।

5. निस्तारी एवं जल गुणवत्ता का स्वतंत्र पर्यवेक्षण ।

6. सभी जल स्त्रोतों के जल फैलाव क्षेत्रों में प्रदूषण एवं अन्य पर्यावरणीय गिरावट के नियंत्रण हेतु संस्थागत समन्वय व्यवस्था ।

7.4 नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना

नगरीय अधोसंरचना एवं सेवा योजना का प्रमुख स्वरूप निम्न नीतिगत उद्देश्यों की पूर्ति हेतु होगा- 3793

मध्यप्रदेश राजपत्र, 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

1. संस्था का गठन

2. विस्तृत योजना प्रस्ताव तथा भूमि क्षमता के अनुरूप भूमि उपयोग तथा अधोसंरचना विकास हेतु नियमन

3. भौतिक एवं वित्तीय आवश्यकताओं के परिप्रेक्ष्य में निजी एवं राज्य योजनाओं के स्थल तथा रूपांकन में अधिकतम सक्षम भूमि उपयोग ।

4. नगर के रहवासियों एवं क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था के परिपेक्ष्य में भौतिक , आर्थिक एवं सामाजिक अधोसंरचना तथा सेवाओं का युक्तियुक्त प्रावधान ।

नगर अधोसंरचना और सेवा कार्यक्रम के प्रमुख तत्वः

1. नियंत्रित विकास

2. अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन

3. एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना

4. विकास नियमन हेतु व्यापक दृष्टिकोण

5. समयबद्ध विकास अनुज्ञा हेतु तंत्र उपलब्ध कराना

7.4.1 नियंत्रित विकास

विकास कार्यक्रमों में भू- स्वामी / विकासकर्ता / सामुदायिक समूह की भागीदारी के माध्यम से नियंत्रित विकास तंत्र का प्रभावीकरण किया जाएगा । यहाँ समन्वय संस्था की भूमिका प्रदायकर्ता की होगी । सार्वजनिक संस्थाएँ, प्रमुख सेवाएँ , तंत्र के एकीकृत नियोजन एवं रूपांकन हेतु उत्तरदायी होगी ।

7.4.2 अधोसंरचना भूमि बैंक का गठन

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम में सहभाग करने वाली सार्वजनिक संस्थाओं तथा निजी संस्थाओं की विभिन्न परियोजनाओं में सम्मिलित भूमि में से अनुपातिक एवं साम्य के आधार पर भूमि अंशदान करने हेतु अधोसंरचना भूमि बैंक की स्थापना प्रस्तावित है । नगर के मुख्य मार्गों एवं सार्वजनिक खुले क्षेत्रों हेतु अधोसंरचना विकास बैंक में भूमि के अंशदान को प्रोत्साहन स्वरूप छूट या लाभ राज्य शासन के सहयोग से प्रदत्त किया जाना प्रस्तावित है ।

7.4.3 एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार करना

एकीकृत विकास कार्यक्रम को निम्नलिखित नीतिगत ढाँचे के अनुरूप क्रियान्वित एवं तैयार किया जा सकेगा ।

वार्षिक योजना / वार्षिक विकास कार्यक्रम तैयार किया जाएगा, जिसमें पंचवर्षीय नगर विकास कार्यक्रम योजना के प्रमुख क्षेत्रों के विकास हेतु प्राथमिकता के आधार पर लिए जाने वाले क्षेत्रों के लिए होगा ।

नगर विकास प्रक्रिया में सहभागिता के दृष्टिकोण से समन्वय प्राधिकारी द्वारा वार्षिक कार्यक्रम तैयार किया जाएगा । यह कार्यक्रम भूमि अधिग्रहण लक्ष्य, भूगि विकारा प्ररतात, वृत्त खण्ड [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3794

एवं उपवृत्त खण्ड स्तर की सुविधाओं का विकास तथा शासकीय / अर्द्धशासकीय संगठनों के कार्यक्रमों को प्रमुख रूप से दर्शाएगा । यह कार्यक्रम चालू वर्ष में पूर्ण किए जाने वाले नगर मार्ग तंत्र तथा मुख्य सेवा- सुविधाओं को विशेष रूप से प्रदर्शित करेगा । इस निवेश योजना का एकीकृत दृष्टिकोण आलोच्य क्षेत्रों में नगर अधोसंरचना के विकास के लिए समुचित धनराशि को समय पर उपलब्ध कराना होगा । योजना के क्रियान्वयन में सार्वजनिक संस्थाओं की भूमिका सुविधादायक के रूप में होगी ।

इस हेतु समन्वित तंत्र तैयार करने की आवश्यकता है । नगर विकास में निवेश के अंतर्गत् अधिकतम लाभ प्राप्त करने के लिए एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम तैयार कर इस कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के पास उस वर्ष विशेष के लिए उपलब्ध बजट एवं अन्य स्त्रोतों से एकत्रित कर निर्धारित एकीकृत नगर विकास परियोजनाओं में निवेश करने का प्रयास किया जायेगा । एकीकृत नगर विकास योजना कार्यक्रम का क्रियान्वयन निम्नलिखित ढाँचे के अन्तर्गत किया जाकर लक्ष्य पूर्ति किया जाना प्रस्तावित हैः

1. एकीकृत नगरीय विकास योजना के तत्वों की पहचान ।

2. कार्यक्रम के समन्वय प्राधिकारी एवं अन्य सहभागियों में से निवेश के लिए सर्वसम्मत विषय सूची की पहचान ।

विकास योजना की प्राथमिकता का निर्धारण । 3.

4. एकीकृत नगरीय विकास योजना तैयार करना ।

5. निवेश के ऐसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों की पहचान करना, जो सहभागिता का उपयोग करते हुए विकास का दृष्टिकोण रखते हों ।

6. समन्वय अधिकारियों और वृत्त खण्डीय / एजेंसियों की क्रियान्वयन भूमिका को परिभाषित करना ।

7.5 विकास नियमन हेतु व्यापक दृष्टिकोण

नगरीय भूमि के अधिकतम सक्षम विकास के साथ - साथ आधुनिक भूमि उपयोग प्रबंधन नीतियों को अंगीकृत करने की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक है कि विकास नियमों को पुर्नभाषित किया जाए । भारतीय जीवन शैली के अनुरूप उपयुक्त निर्मित स्वरूप की प्राप्ति हेतु विकास को नियंत्रित एवं निर्देशित करने के उद्देश्य से अध्याय -6 में विकास नियमन दिए गए हैं ।

7.6 योजना एवं कार्यक्रम

1. आलोच्य क्षेत्रों के विकास हेतु इस योजना का क्रियान्वयन करने के लिए 3 चरणों में प्रावधान हैं । प्रश्थम चरण सन् 2025 तक की आवश्यकताओं हेतु, द्वितीय चरण 2026 से 2030 तक की आवश्यकताओं हेतु तथा तृतीय चरण 2031 से 2035 तक की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु रहेगा ।

3795

मध्यप्रदेश राजपत्र, 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

2. योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन हेतु भूमि स्वामियों, विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों, निजी विकासकर्ताओं एवं सार्वजनिक संस्थाओं के माध्यम से समाधान गतिशीलता का सहभागिता के आधार पर प्रभावी कार्यक्रम बनाए जाने की आवश्यकता है ।

3. योजना प्रस्तावों में निर्धारित समयावधि में क्रियान्वयन करने के लिए नीति को सुविधाजनक बनाने में राज्य शासन की सहयोगी संस्था की भूमिका होगी । उपरोक्त उद्देश्यों की पूर्ति हेतु राज्य शासन और वर्तमान में कार्यरत संस्थाओं के साथ नगर विकास प्राधिकारी द्वारा निम्नलिखित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना विकास किया जाएगाः

भूमि प्रवाह सरलीकरण के लिए नीति तैयार करना ।

मार्ग विकास कार्यक्रम निर्धारण करना जो नगर की अन्य सभी गतिविधियों को भी रूपये मिल सके ।

भूमि स्वामियों, विकासकर्ताओं, सामुदायिक समूहों एवं निजी भवन निर्माणकर्ताओं की साझेदारी की दृष्टि से क्रियान्वयन संबंधी कार्यक्रम की नीति तैयार करना ।

योजना के दोनों चरणों के लिए आवश्यक जलापूर्ति हेतु वर्तमान क्षमता एवं नवीन स्त्रोतों का विकास ।

नगरीय विकास के प्रथम चरण कार्यक्रम की पूर्ति हेतु अधोसंरचना, पावर ग्रिड, जल निकास व्यवस्था का विकास ।

भूमि विकास कार्यक्रम नगरीय विकास परियोजनाएँ साथ ही लक्षित समूह आवासों के विकास क्रियान्वयन हेतु एक विशेष नियोजन एवं विकास अनुज्ञा प्रणाली तैयार करना चाहिए ।

एक विशेष परिणाम मूलक भूमि निष्पादन नीति तैयार करने की आवश्यकता है । ताकि सभी सहभागियों के संसाधनों में गतिशीलता लाई जा सके ।

मुख्य जल स्त्रोतों की वृद्धि एवं ऊर्जा वितरण केन्द्रों की स्थापना ।

7.6.1 संस्थाओं के प्रयास संबंधी मुख्य तत्व

एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम हेतु निर्देशित सिद्धान्त निम्नानुसार हैं-

1. यह सुनिश्चित करना कि संसाधन उपलब्धता तथा उपयुक्त अधोसंरचना में कमी के कारण विकास अवरुद्ध न हो ।

2. उपलब्ध व्यपवर्तित नगरीय भूमि का पूरी तरह उपयोग करना ।

3. बिखरे हुए नगरीय विकास के लिए पहुँच मार्ग उपलब्ध कराना ।

4. अर्द्धविकसित एवं अविकसित क्षेत्रों में नगर स्तरीय अधोसंरचना का उन्नयन ।

5. भू- स्वामियों, सामाजिक समूहों एवं निजी विकासकर्ताओं के विकास कार्य में सहभागिता के दृष्टिकोण को ध्यान में रखते हुए भूमि विकास कार्यक्रम हाथ में लेना ।

[ भाग 1

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3796

फयोग

निमितउपयोग

सार्वजनिकएमअर्धसार्वजनिक

परिवहन

औद्योगिक

TRANSPORTATION

COMMERCIAL

BOUNDARIES PLANINGAREA RESIDENTIAL

LOGISTICSHUB

INDUSTRIAL

VILLAGE

RECREATIONAL STADIUM

RAILWAYSTATION

RAIRINKYTRACK

GENERALINDUSTRIES

GENERALRESIDENTIAL

ROADS

HEALTHWBOCIAL/CULTURAL

PUBLICINSTITUTIONS

USSTAND

MELDLANDUME

PUBLIC&SEMIPUBLIC

MIXED

PANNADEVELOPMENTPLAN2035(DRAFT) 7.1FIRSTPHASEIMPLEMENTATION

1.5m Km

PlanningArea

StateInstituteForTownPlanning

Scale 0.5

Source:WorldView-11,2018SatelliteData&GroundVerification District-Panna

BUNARA

JANAKPUR

PURUSHOTT

88DirectorateofTown&CountryPlanningMadhyaPradesh,Bhopal 3797

मध्यप्रदेश राजपत्र, 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

7.7 प्रथम चरण कार्यक्रम

प्रथम चरण के विकास संबंधी घटक

विकास के घटक क्र.

2.

1.

आवासीय

1.

सारणी 7- सा-2

प्रस्तावित स्थल

3.

ग्राम पुरूषोत्तमपुर , ग्राम सुनहरा, ग्राम जनकपुर

वाणिज्यिक

2.

ग्राम पन्ना

ग्राम पन्ना, ग्राम पुरूषोत्तमपुर, ग्राम सुनहरा ,

मिश्रित

3.

औद्योगिक

4.

5. सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक 6.

आमोद-प्रमोद

यातायात

7.

ग्राम जनकपुर

ग्राम जनकपुर

ग्राम जनकपुर

ग्राम जनकपुर

ग्राम पन्ना में बस स्टैण्ड, ग्राम जनकपुर एवं ग्राम सुनहारा में रेलवे स्टेशन एवं ग्राम पुरूषोत्तमपुर, सुनहारा, जनकपुर प्रस्तावित मार्ग

प्रथम चरण कार्यक्रम में सामाजिक संस्थाओं के प्रयासों को शामिल करते हुए आलोच्य क्षेत्र के उपयोगों को सारणी 7- सा-2 में वर्णित अनुसार चिन्हित किया गया है ।

प्रथम चरण के अन्तर्गत सम्मिलित किए गए कार्यक्रम उनकी लागत प्राप्त होने के आधार पर रखे गए हैं । तथापि नगर की त्वरित आवश्यकताओं को भी प्रथम चरण विकास में लिया गया है । नगर में कार्यरत विभिन्न शासकीय , अर्द्धशासकीय संस्थाओं को विकास योजना के कार्यों में जोड़ना आवश्यक है तथा इससे इन विभागों के वार्षिक बजट तथा अन्य संशाधनों को भी उपयोग में लाया जा सकेगा । विकास योजना के क्रियान्वयन में आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक गतिविधियों का विकास मुख्यतः निजी संस्थओं के द्वारा किया जाता है । इस हेतु भू-अर्जन की आवश्यकता नहीं होगी ।

विकास योजना के प्रथम चरण में चयनित घटकों के क्रियान्वयन द्वारा नगर के विभिन्न क्षेत्रों के अन्तर्गत 98.91 हेक्टेयर भूमि अधिग्रहित कर विकसित किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित क्रियान्वयन प्रक्रिया के अन्तर्गत भूमि अधिग्रहण की लागत सहित क्षेत्र की वर्तमान विकास दर के अनुसार प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत लगभग 21011.70 लाख होगी । विकास योजना प्रथम चरण क्रियान्वयन की अनुमानित लागत का विस्तृत विवरण सारणी 7 - सा -3 में दिया गया है ।

[ भाग 1

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पन्नाः प्रथम चरण लागत

क्र

भूमि उपयोग विवरण

सारणी 7-सा-3

विकास व्यय

कुल लागत (रू. लाख में)

लागत (रू. लाख में)

क्षेत्र (हेक्टेयर में)

भौतिक लक्ष्य (हेक्टेयर में)

भू-अर्जन हेक्टेयर) की लागत (रू. 50.0 प्रति (रु. लाख में )

4

1

2

3

1221.75

24.44

1 आवासीय

171.00

3.42

2 वाणिज्यिक

583.50

11.67

मिश्रित

3

228.00

4.56

औद्योगिक

4

486.00

9.72

5

सार्वजनिक एवं अर्द्ध सार्वजनिक

0.00

0.00

सार्वजनिक 6 उपयोगितायें एवं सुविधायें

261.75

5.24

7 आमोद-प्रमोद

39.87 1993.50 8

यातायात एव परिवहन

4945.50

98.91

योग

विकास दर प्रति हेक्टेयर (रू. लाख में)

8

7

6

5

8552.10

7330.35

73.30

100

854.55

683.55

100

6.84

2917.65

2334.15

100

23.34

775.65

547.65

100

5.48

1943.85

1457.85

100

14.58

0.00

0.00

100

0.00

785.25

523.50

50

10.47

5182.65

3189.15

100

31.89

21011.70

16066.20

165.90

टीप: - भू-अर्जन की दरें सांकेतिक स्वरूप की है, जिसका वास्तविक निर्धारण क्रियान्वयन के समय किया जावेगा ।

7.8 संसाधन गतिशीलता

नगर नियोजन वास्तव में संसाधन के उत्सर्जन , संसाधन विकास एवं प्रबंधन का अभ्यास है । पूर्व में नगर विकास एवं निवेश हेतु अलग -अलग प्रयास नहीं किए गए , जिसके परिणामस्वरूप संसाधनों का अपव्यय हुआ । नियोजन में निवेश के एकीकृत दृष्टिकोण के माध्यम से गतिशील व्यवस्था की जा सकती है । नगरीय भूमि स्वयं में एक महत्वपूर्ण संसाधन है । स्थानीय राजस्व को सृजित करने के लिए एक निश्चित तंत्र की आवश्यकता है ।

3799

मध्यप्रदेश राजपत्र , 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

वार्षिक आधार पर भूमि विकास क्षेत्रों हेतु चिहिन्त किये गये विकास में सभी सहभागिया के निवेश की गतिशीलता हेतु एक कार्यक्रम का निर्धारण किया जाना चाहिए । यह प्रक्रिया भौतिक अधोसंरचना के तत्वों को अत्यंत तीव्रता से उत्पन्न कर संसाधन संकलित करने में सहयोग प्रदान करेगी ।

7.9 योजना पर्यवेक्षण तंत्र

योजना पर्यवेक्षण तंत्र को निम्न सीमा में तैयार करना प्रस्तावित हैः-

पंचवर्षीय आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम के निरंतर तंत्र की स्थापना । आलोच्य क्षेत्रों में वार्षिक विकास कार्यक्रम के अंतर्गत् प्राथमिक कार्य योजना का निर्धारण ।

1. प्रथम चरण क्रियान्वयन योजना के अन्तर्गत नगर विकास हेतु चिन्हित कार्यक्रमों में संलग्न विभिन्न सार्वजनिक संस्थाओं के उपलब्ध निवेश एवं बजट का पर्यवेक्षण करना ।

2. वार्षिक भौतिक लक्ष्य एवं अधोसंरचना विकास में निवेश निर्धारण ।

3. आलोच्य क्षेत्रों की सार्वजनिक संस्थाओं एवं अन्य सहभागियों की विकास में भूमिका निर्धारण ।

4. समन्वित संस्थागत तंत्र की स्थापना ।

5. वार्षिक आधार पर एकीकृत नगरीय विकास कार्यक्रम का निर्धारण ।

6. सार्वजनिक एवं अन्य संस्थाओं की भूमिका को परिभाषित करते हुये एकीकृत नगर विकास कार्यक्रम परियोजनाओं तथा उप परियोजनाओं के संदर्भ में परिवर्तित करना ।

7. योजना पर्यवेक्षण लक्ष्य की पूर्ति निम्न स्तरों के माध्यम से प्राप्त किया जाना प्रस्तावित है।

8. स्थानीय स्तर पर नियोजन पर्यवेक्षण समिति ।

9. नियोजन पर्यवेक्षण समिति द्वारा विकास प्रतिवेदन का मूल्यांकन ।

10. समिति को प्रतिवेदन प्रस्तुत करना ।

11. वार्षिक विकास प्रतिवेदन पर शासन द्वारा जारी निर्देशों का क्रियान्वयन करना ।

विकास योजना की सफलता विकास योजना प्रस्तावों का निर्धारण, समयावधि में क्रियान्वयन तथा प्रथम चरण कार्यक्रमों के अनुरूप संसाधनों की उपलब्धता तथा संस्थानों की गतिशीलता पर निर्भर करता है । इस योजना के क्रियान्वयन के साथ - साथ विकास योजना के अंगीकृत होने के उपरान्त तद्‌नुसार कार्यवाही हेतु परिभाषित पर्यवेक्षण तंत्र की स्थापना की आवश्यकता प्रदर्शित है ।

7.9.1 पर्यवेक्षण समिति का गठन

विकास योजना प्रस्तावों के क्रियान्वयन का मूलतः दायित्व पन्ना नगरपालिका परिषद् का होगा । अपितु इनके क्रियान्वयन में अन्य संस्थाएँ एवं विभाग भी सहभागी होंगी । अत.

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3800

[ भाग 1

क्रियान्वयन संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिये राज्य शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3 / 130 / 32 / 97 दिनांक 20.01.1998 द्वारा जिलाध्यक्ष पन्ना की अध्यक्षता में समिति का गठन किया गया है, जो संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश मध्यप्रदेश के आदेश क्रमांक 2876 दिनांक 15.05.1998 में उल्लेखित कार्य पद्धति को अपनाते हुये नियोजन एवं पर्यवेक्षण करेगी ।

7.9.2 वार्षिक विकास प्रतिवेदन का प्रस्तुतीकरण

नगर पालिक परिषद् द्वारा नियोजन पर्यवेक्षण समिति के समक्ष वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा , जिससे नियोजन क्रियान्वयन के सभी पहलू सम्मिलित होने के साथ ही सुधार हेतु अनुशंसित बिन्दु भी सम्मिलित होंगे । समिति अपनी अनुशंसा के साथ संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, संचालनालय मध्यप्रदेश भोपाल के विचारार्थ वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी , जिसे संचालक द्वारा अनुशंसित कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा ।

7.10 योजना की व्याख्या

पन्ना विकास योजना मूलतः नीतिगत योजना है । विकास योजना में निहित प्रस्ताव विस्तृत तथा सांकेतिक स्वरूप के हैं । अतः विकास प्रस्तावों की व्याख्या करने हेतु निम्नलिखित मापदण्ड निर्धारित किये गये हैं:

1. विकास योजना प्रस्तावों की व्याख्या करते समय तथा विकास अनुज्ञा देने के पूर्व विकास योजना रिपोर्ट में उल्लेखित विषयवस्तु के साथ- साथ संदर्भित नियमों का अनुसरण आवश्यक है ।

2. परिक्षेत्र में स्वीकृत एवं स्वीकार्य उपयोग सारणी 6 - सा-10 विकास नियमन में वर्णित अनुसार होगी । नेबरहुड के वर्तमान स्थल एवं व्यापक क्षेत्रफल उपखण्ड स्तर तथा खण्ड स्तर की गतिविधियों का क्षेत्र विकास प्रस्तावों में समाहित हैं । अतः उनका रेखांकन नहीं किया गया है ।

3. ऐसे भूमि उपयोग / गतिविधियाँ जो प्रमुख भू- उपयोग वर्ग ( Major Land Use Zone ) में परिभाषित नहीं हैं , भूमि उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में मानी जावेगी, किन्तु जो स्वीकृत / स्वीकार्य भू- उपयोग सारणी में शामिल हैं, वे भूमि उपयोग परिवर्तन की श्रेणी में नहीं आयेंगे ।

4. विकास योजना प्रस्ताव क्रियान्वयन के समय प्रमुख मार्ग संरचना में आंशिक परिवर्तन अपरिहार्य होता है । स्थल की स्थिति तथा अभियांत्रिकीय आवश्यकता के आधार पर मार्ग संरचना का निर्धारण आवश्यक होगा । इस संदर्भ में राज्य शासन द्वारा जारी किया गया निर्णय स्वीकृत विकास योजना का अंश माना जाएगा ।

3801

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भाग 1 ]

5. विभिन्न उपयोग परिक्षेत्रों में प्रस्ताव सांकेतिक स्वरूप के है । इस सम्बन्ध में सक्षम अधिकारी द्वारा की गई व्याख्या अन्तिम मानी जायेगी ।

6. विभिन्न उपयोग परिक्षेत्र में भूमि की आवश्यकता से संबंधित व्याख्या निकाय योजना / परिक्षेत्रिक योजना बनाते समय स्थिति अनुसार वास्तविक आवश्यकता के अनुसार पुनः समायोजित की जा सकती है ।

7.10.1 योजना कालावधि

नगरीय विकास एक सतत् प्रक्रिया है , इसमें अनेक घटकों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है । इन सभी घटकों के कालावधि को नगर के विकास तथा नियोजन हेतु आधार माना जाता है । इसलिये नियोजन प्रक्रिया में कालावधि के आधार का निर्धारण किया जाता है । कालावधि के आधार पर ही नगर की भावी जनसंख्या, आवश्यकताओं आदि को अनुमानित मानकर भावी नगर का स्वरूप निर्धारित किया जाता है । पन्ना नगर के वर्तमान एवं भावी विकास को दृष्टिगत रखते हुए विकास योजना हेतु वर्ष 2035 तक की कालावधि नियत की गई है । अतः नगर की भावी जनसंख्या एवं अन्य आवश्यकताओं का निर्धारण उपरोक्त कालावधि हेतु किया गया है । इसके अलावा दीर्घकालीन आवश्यकताओं को भी ध्यान में रखा गया है । विकास योजना में प्रस्तावित भूमि उपयोग एवं नगरीय अधोसंरचना के प्रस्ताव केवल विकास योजना कालावधि तक सीमित नहीं रखे जा सकते, क्योंकि नगर का विकास एक सतत् प्रक्रिया है एवं यह विकास योजना कालावधि के बाद के नगरीय विकास के लिये भी आधारभूत संरचना के रूप में उपयोगी सिद्ध होगी । अतः पन्ना विकास योजना के प्रस्ताव योजना कालावधि समाप्त हो जाने के उपरांत भी विकास योजना पुनर्वलोकन एवं उपांतरण होने तक अथवा प्रस्तुत विकास योजना प्रस्तावों के संतृप्त होने तक प्रभावशील रहेंगे ।

[ भाग 1

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परिभाषाएँ

001 आवासीय भू- खण्ड भू- खण्डीय आवास

एक या अधिक आवासीय इकाईयों का ऐसा परिसर जिसमें मुख्य भवन खण्ड तथा एक गैरेज / गैरेजेस , सेवक आवास हेतु एक अतिरिक्त खण्ड सम्मिलित हो ।

002 आवासीय भू- खण्ड समूह आवास

न्यूनतम 5000 वर्गमीटर का परिसर, जिसमें मूलभूत सेवा सुविधायें जैसे वाहन विराम स्थल , उद्यान, सुविधाजनक दुकानें , सार्वजनिक सुविधायें आदि के साथ आवासीय प्रकोष्ठ स्थित हों

003 आवासीय फ्लेट

एक परिवार के लिए आवासीय इकाई जो कि समूह आवास का भाग या स्वतंत्र हो ।

004 आवासीय- सह-कार्य भू- खण्ड

एक परिवार में एक परिवार के लिए उपलब्ध आवासीय जगह हो तथा जिसका कार्य स्थल भूतल तक सीमित हो , ऐसे परिसर केवल सार्वजनिक आवासीय परियोजनाओं में मान्य होंगे ।

005 आवासीय परिसर - विशेष क्षेत्र

विशेष क्षेत्र नियमन में दिये अनुसार मिश्रित उपयोग रहित या सहित विशेष क्षेत्र में आवासीय स्थान ।

006 छात्रावास (होस्टल)

दीर्घावधि हेतु आवंटित संस्थानों से जुड़े कमरों का परिसर ।

007 अतिथिगृह बोर्डिंग एवं लॉजिंग गृह

अतिथिगृह से तात्पर्य अल्पावधि हेतु शासकीय , अर्द्धशासकीय , सार्वजनिक उपक्रम एवं निजी मर्यादित संस्थाओं हेतु आवासीय परिसर । बोर्डिंग हाउस वह परिसर जिसमें कमरों की छात्रावासों की अपेक्षा दीर्घावधि के लिए किराये पर दिये हों ।

धर्मशाला एवं इसके समकक्ष 008

वह परिसर जिसमें बिना किसी लाभ के अल्पावधि के लिए अस्थाई रहवासी जगह उपलब्ध हो ।

009 बारात घर

सार्वजनिक संस्था द्वारा संचालित विवाह एवं अन्य सामाजिक कार्यों के उपयोग हेतु स्थान ।

010 रैन बसेरा (नाइट शेल्टर)

ऐसा परिसर जिसमें व्यक्तियों को रात्रि में स्थान बिना किसी शुल्क या सांकेतिक शुल्क के साथ उपलब्ध कराया जाता हो, जो कि स्थानीय संस्था या स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा संचालित हों ।

011 फुटकर दुकानें

आवश्यक भण्डारण के साथ उपभोक्ताओं हेतु सीधे आवश्यक वस्तुओं का विक्रय परिसर ।

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भाग 1 ]

012 मरम्मत दुकान

गृहसामग्री, इलेक्ट्रानिक सामान, आटोमोबाईल, सायकल आदि की मरम्मत हेतु फुटकर दुकानों के समकक्ष परिसर ।

व्यक्तिगत सेवा दुकान 013

फुटकर दुकान के समकक्ष ऐसा परिसर जिसमें दर्जी, नाई आदि की सेवायें उपलब्ध हों ।

014 बेडिंग बूथ

यांत्रिकी या अन्य व्यवस्था के माध्यम से दैनिक उपयोग की वस्तुओं का विक्रय परिसर जो कि एक बूथ के स्वरूप में हो ।

015 सुविधाजनक दुकान केन्द्र

लगभग 5000 जनसंख्या हेतु आवासीय क्षेत्र में अधिकतम 50 दुकानों का समूह ।

016 स्थानीय दुकान केन्द्र

लगभग 15 हजार जनसंख्या हेतु आवासीय क्षेत्र में 75 दुकानों का समूह ।

017 साप्ताहिक बाजार / अनौपचारिक समूह इकाई

बाजार में सप्ताह में एक बार उपयोगिता अनौपचारिक दुकानों का समूह क्षेत्र । यह बाजार सप्ताह में विभिन्न दिवसों में एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में स्थानांतरित हो ।

018 थोक व्यापार

ऐसा परिसर जहां से वस्तुयें एवं सामग्री फुटकर व्यवसायियों को विक्रय हेतु पहुंचाई जाती हों ।

019 स्टोरेज गोदाम एवं भण्डारण

ऐसा परिसर जहां केवल विशेष रूप से संबंधित वस्तुओं की आवश्यकता के अनुरूप सामग्री एवं वस्तुओं के भण्डारण का उपयोग किया जाता हो ।

020 कोल्ड स्टोरेज (शीतगृह)

आवश्यक तापमान बनाये रखने हेतु यांत्रिकी एवं विद्युत उपकरणों के उपयोग के साथ ऐसी बंद जगह जहां शीघ्र नष्ट होने वाली वस्तुओं का भण्डारण किया जाता हो ।

021 गैस गोदाम

ऐसा परिसर जहां खाना पकाने की गैस के सिलेण्डर या अन्य गैस सिलेण्डरों का भंडारण किया जाता हो ।

022 तेल डिपो

संबंधित सुविधाओं के साथ पेट्रोलियम उत्पाद भण्डारण का परिसर ।

023 कबाड़खाना

अतिशेष वस्तुयें एवं सामग्री के क्रय - विक्रय के साथ बंद, अर्द्धबंद एवं खुला भण्डारण परिसर ।

[ भाग 1

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024 वाणिज्यिक कार्यालय

लाभ अर्जित करने वाली संस्थाओं के कार्यालयीन उपयोग का परिसर ।

बैंक

025

ऐसा परिसर जहां बैंकिंग कार्य एवं गतिविधियों के कार्यालय स्थित हों ।

026 मोटर गैरेज एवं कार्यशाला

वाहनों के मरम्मत एवं सर्विसिंग परिसर ।

027 छविगृह

दर्शकों की बैठक व्यवस्था के साथ बंद जगह जहां चलचित्र दिखाये जाने की व्यवस्था हो, ऐसा परिसर ।

पेट्रोल पंप 028

ऐसा परिसर जहां उपभोक्ताओं को पेट्रोलियम उत्पाद विक्रय हो, साथ ही वाहन सर्विसिंग व्यवस्था हो ।

029 रेस्टॉरेंट/ उपहार गृह

ऐसा परिसर जिसका उपयोग व्यवसायिक आधार पर खाने के व्यंजनों को उपलब्ध कराने के लिए किया जाता हो (व्यंजन पकाने की व्यवस्था के साथ) जिसमें खुले, या बंद दोनों प्रकार की बैठक व्यवस्था हो ।

030 होटल

ऐसा परिसर , जहां भोजन अथवा बिना भोजन व्यवस्था के 15 व्यक्तियों की सशुल्क रहवास की व्यवस्था हो ।

031 मोटल

ऐसा परिसर , जो कि मुख्य राजमार्ग के समीप एवं नगरीय सीमा के बाहर हो तथा जिसका उपयोग सड़क से यात्रा करने वाले व्यक्तियों के सुलभ भोजन व्यवस्था हेतु किया जाता हो ।

032 फ्लेटेड समूह उद्योग

ऐसा समूह जिसमें अहानिकारक लघु उद्योग इकाईयों का समूह स्थित हो , यह इकाईयां बहुमंजिला भवन में हो सकती हैं ।

033 सेवा केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें विशिष्ट रूप से वाहन मरम्मत , विद्युतीय उपकरण मरम्मत, भवन सामग्री आदि की दुकानें स्थित हों , ताकि पड़ोसी आवासीय क्षेत्रों को आवश्यक सेवा प्रदाय हो सकें ।

034 औद्योगिक भूखण्ड - हल्के उद्योग

अहानिकारक 50 कर्मचारियों वाली उद्योग इकाईयों का परिसर ।

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भाग 1 ]

035 औद्योगिक भूखण्ड विशिष्ट उद्योग

ऐसी औद्योगिक इकाईयों का परिसर जिसमें इलेक्ट्रानिक सामग्री आदि जैसी विशिष्ट उत्पादन इकाईयों का समूह सम्मिलित हो ।

036 उद्यान (पार्क)

आमोद - प्रमोद गतिविधियों के उपयोग का परिसर जिसमें भू- दृश्यीकरण , वाहन विराम, सार्वजनिक शौचालय , फैंसिंग आदि संबंधित सुविधायें हों, इसमें लॉन , खुले, हरित क्षेत्र आदि सम्मिलित होंगे ।

037 क्रीड़ांगन

बाह्य खेलों के उपयोग में आने वाला परिसर, इसमें भूदृश्यीकरण ,वाहन विराम सुविधा, सार्वजनिक शौचालय सम्मिलित हों ।

038 बाह्य खेल स्टेडियम

बाह्य खेलों के लिए ऐसा स्टेडियम जिसमें पवेलियन के साथ दर्शकदीर्घा एवं खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधायें उपलब्ध हों ।

039 आंतरिक खेल स्टेडियम

अहानिकारक खेलों के लिए ऐसा परिसर जिसमें खेल क्षेत्र, दर्शक दीर्घा तथा खिलाड़ियों के लिए संबंधित सुविधायें उपलब्ध हों ।

040 आंतरिक खेल हाल

ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक खेलों तथा खिलाड़ियों से संबंधित सुविधाओं हेतु आवश्यक क्षेत्र संलग्न हों ।

शूटिंग रेंज 041

ऐसा परिसर जिसमें निशानेबाजी के अभ्यास एवं खेल की सुविधायें उपलब्ध हों ।

042 तरण पुष्कर

ऐसा परिसर जिसमें तैराकी की सुविधा एवं आकार, मानक एवं उद्देश्य के अनुपात में दर्शकों के बैठने की व्यवस्था हो ।

043 आमोद-प्रमोद क्लब

संबंधित सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जहां सामाजिक एवं मनोरंजन के उद्देश्य से व्यक्तियों के समूह का एकत्रीकरण होता हो ।

044 ऐतिहासिक स्मारक

ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन समय के खण्डहर एवं ढांचें स्थित हों ।

045 प्राणी उद्यान एवं मत्स्यालय

संबंधित समस्त सुविधाओं के साथ ऐसा परिसर जिसमें उद्यान, पार्क या मत्स्यालय के रूप में पशु, और पक्षियों की प्रजातियां प्रदर्शनी एवं अध्ययन हेतु उपलब्ध हों ।

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[ भाग 1

046 पक्षी अभ्यारण्य

120

पक्षियों के संरक्षण एवं प्रजनन हेतु वन या विस्तृत उद्यान के रूप में संबंधित सर्वसुविधायुक्त परिसर ।

047 वनस्पति उद्यान

अनुसंधान एवं प्रदर्शन के लिए उद्यान के स्वरूप में वृक्षारोपण वाला परिसर ।

048 पिकनिक हट/ केम्पिंग साइट

ऐसा परिसर जहां पर्यटन एवं आमोद- प्रमोद के उद्देश्य से अल्पावधि के लिए परिवार सहित ठहरने की सुविधा उपलब्ध हो ।

049 फ्लाईंग क्लब

ऐसा परिसर जहां ग्लाईडिंग एवं छोटे विमानों को उड़ाने का प्रशिक्षण दिये जाने की व्यवस्था हो , साथ ही इसमें मनोरंजन एवं आंतरिक खेल गतिविधियां शामिल हों ।

050 माल एवं टिकट घर

ऐसा परिसर जिसका उपयोग एक एयरलाईन द्वारा टिकिट घर एवं माल के भण्डारण केलिए किया जाता हो ।

051 रेल माल गोदाम

ऐसा परिसर जिसका उपयोग रेल्वे द्वारा ढोये गये माल के भंडारण हेतु किया जाता हो ।

052 रेल टिकट घर

ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रवास हेतु रेलवे टिकिट घर के रूप में किया जाता हो ।

053 सड़क परिवहन टिकट घर

ऐसा परिसर जिसका उपयोग यात्रियों के प्रवास हेतु सड़क परिवहन द्वारा टिकट घर के रूप में किया जाता हो जिसमें गोदाम भी सम्मिलित हो या सम्मिलित नहीं हो ।

054 वाहन विराम

सार्वजनिक वाहन विराम हेतु उपयोग में लाया जाने वाला परिसर जो कि व्यवसायिक या गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित किया जाता हो ।

055 टेक्सी एवं तिपहिया वाहन स्थानक

ऐसा परिसर जिसका उपयोग अंतवर्ती सार्वजनिक यातायात वाहनों, जो कि व्यवसायिक आधार पर चलती हों, द्वारा विराम हेतु किया जाता है । वाहन विराम स्थल व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक हो ।

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भाग 1 ]

056 बस अवसान केन्द्र

ऐसा परिसर जिसका उपयोग जनता के उपयोग में आने वाली सार्वजनिक यातायात संस्था की बस द्वारा कम समय के विराम हेतु किया जाता हो । इसमें यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधायें शामिल हो सकती हैं ।

057 बस स्थानक

ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक यातायात संस्था या अन्य किसी संस्था द्वारा बसों के रख - रखाव , मरम्मत एवं विराम हेतु किया जाता हो, इसमें कर्मशाला भी शामिल की जा सकती है अथवा नहीं भी ।

सार्वजनिक उपयोगिता परिसर

058

1. पानी की टंकी ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों में जल वितरण एवं संग्रहण हेतु पानी की टंकी स्थित हो , इसमें पंप हाऊस भी सम्मिलित किया जा सकता है ।

2. भूमिगत टंकी ऐसा परिसर जिसमें समीपस्थ क्षेत्रों में जल वितरण एवं संग्रहण हेतु पानी की भूमिगत टंकी स्थित हो, इसमें पंप हाऊस भी सम्मिलित किया जा सकता है ।

3. आक्सीकरण पौंड ऐसा परिसर जिसमें स्थित तालाब का उपयोग जल निकास एवं अन्य अवशिष्ट पदार्थों के आक्सीकरण हेतु किया जाता हो ।

4. सेप्टिक टैंक टैंक स्थित हो । ऐसा परिसर जिसमें जल निकास संकलन एवं उसके निराकरण हेतु भूमिगत

5. जल- मल पंपिग स्टेशन ऐसा परिसर जिसका उपयोग जल- मल को ऊंचाई पर भेजने हेतु पंपिंग स्टेशन हेतु किया जाता हो ।

6. सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय – ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक शौचालय एवं मूत्रालय स्थित हो, इसमें पीने के पानी की सुविधा भी सम्मिलित की जा सकती है और नहीं भी ।

7. विद्युत उपकेन्द्र – ऐसा परिसर जिसमें विद्युत वितरण हेतु ट्रांसफार्मर एवं संबंधित उपकरण स्थित हो ।

8. घूरा एवं कचराघर - ऐसा परिसर जिसका उपयोग अवशिष्ट पदार्थों के एकत्रीकरण एवं आगे गड्डों को भरने हेतु लदान किया जाता हो ।

9. धोबीघाट ऐसा परिसर जिसका उपयोग कपड़े धोने, सुखाने इत्यादि के लिए किया जाता हो ।

केन्द्र शासन के कार्यालय

059

ऐसा परिसर जिसका उपयोग केन्द्र शासन के कार्यालयों द्वारा किया जाता हो ।

060 स्थानीय शासन के कार्यालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग स्थानीय शासन एवं स्थानीय संस्थाओं के कार्यालय हेतु किया जाता हो।

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[ भाग 1

061 सार्वजनिक उपक्रम कार्यालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग सार्वजनिक उपक्रम ब्यूरो अधिनियम के अंतर्गत् स्थापित कंपनियों के कार्यालयों द्वारा किया जाता हो ।

062 न्यायालय

ऐसा परिसर जिसका उपयोग न्यायालयीन कार्यालयों द्वारा किया जाता हो ।

063 शासकीय भूमि (अनिर्धारित उपयोग)

शासकीय भूमि का ऐसा परिसर जिसका उपयोग अनिर्धारित हो ।

064 चिकित्सालय

ऐसा परिसर जिसमें आंतरिक एवं बाह्य रोगियों की सामान्य एवं विशेषीकृत चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध हो ।

065 स्वास्थ्यकेन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें बाह्य रोगियों एवं आंतरिक रोगियों (30 बिस्तर तक) की चिकित्सा सुविधा उपलब्ध हो । स्वास्थ्य केन्द्र का प्रबंधन सार्वजनिक एवं धर्मार्थ संस्था द्वारा गैर - व्यवसायिक आधार पर किया जाता है । इसमें परिवार कल्याण केन्द्र भी सम्मिलित है ।

066 उपचार केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें 30 बिस्तरों वाले आंतरिक बाह्य रोगियों की चिकित्सा सुविधा हो । जिसका संचालन चिकित्सक या चिकित्सक समूह द्वारा व्यवसायिक आधार पर किया जा सकता है ।

067 औषधालय

ऐसा परिसर जिसमें सार्वजनिक अथवा धर्मार्थ संस्थाओं द्वारा चिकित्सकीय परामर्श एवं दवाईयों के प्रबंधन की व्यवस्था हो ।

068 क्लीनिक/ चिकित्सा केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें चिकित्सक द्वारा वाह्य रोगियों के उपचार की सुविधा हो । पाली क्लीनिक की दशा में चिकित्सकों के समूह द्वारा प्रबंधन किया जायेगा ।

069 उपचार प्रयोगशाला

ऐसा परिसर जिसमें रोगों की पुष्टि करने हेतु बिभिन्न प्रकार के परीक्षण की सुविधा हो ।

070 स्वैच्छिक स्वास्थ्य सेवा

ऐसा परिसर जिसमें स्वैच्छिक संस्थाओं द्वारा रक्त बैंक एवं बाह्य रोगियों के चिकित्सा की सुविधा हो । यह सेवा धर्मार्थ उद्देश्य से अस्थाई कैम्प द्वारा भी उपलब्ध कराई जा सकती है ।

3809

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भाग 1 ]

071 झूलाघर एवं दिवस देख- रेख केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें दिन में छोटे बच्चों की देखरेख की सुविधा हो । यह केन्द्र व्यक्तिगत अथवा व्यवसायिक अथवा गैर व्यवसायिक संस्था द्वारा संचालित हो सकती है ।

072 पूर्व माध्यमिक एवं किंडरगार्डन स्कूल

ऐसा परिसर जिसमें पाठशाला पूर्व बच्चों के खेलने एवं प्रशिक्षण की सेवायें उपलब्ध हों ।

073 माध्यमिक शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा पाँचवीं तक के छात्रों की शिक्षा एवं खेलने की सुविधा हो ।

074 प्राथमिक शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा छँटवीं से दसवीं तक के छात्रों के पढ़ने खेलने की सुविधा हो । इसमें वर्तमान में संचालित कक्षा आठवीं तक की माध्यमिक शालायें सम्मिलित हैं ।

075 उच्चतर माध्यमिक शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा दसवीं से बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की व्यवस्था हो ।

एकीकृत शाला 076

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो ।

077 एकीकृत आवासीय शाला

ऐसा परिसर जिसमें कक्षा बारहवीं तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो तथा छात्रों के लिए बोर्डिंग सुविधा हो । इसमें अध्यापकों के आवास भी हो सकते हैं ।

महाविद्यालय 078

ऐसा परिसर जिसमें विश्वविद्यालय के स्नातक एवं स्नातकोत्तर तक के छात्रों के खेलने एवं शिक्षण की सुविधा हो । इसमें सभी व्यवसायिक शिक्षण शामिल हैं ।

079 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें कम अवधि के शिक्षण पाठ्यक्रम तथा कतिपय विशेष व्यवसाय व व्यापार से संबंधित रोजगार हेतु प्रशिक्षण सुविधा हो । ये सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्था द्वारा गैर व्यवसायिक आधार पर संचालित होना चाहिये । इसमें प्रशिक्षण - सह - कार्य केन्द्र शामिल हैं ।

080 सामाजिक कल्याण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें सामुदायिक विकास के उन्नयन एवं कल्याण की सुविधा हो । यह सार्वजनिक अथवा धार्मिक संस्थाओं द्वारा संचालित हो सकता है ।

081 अनुसंधान एवं विकास केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें किसी विशेष विषय में अनुसंधान एवं विकास की सुविधा हो ।

082 पुस्तकालय मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ भाग 1 3810

ऐसा परिसर जिसमें एक विशेष वर्ग अथवा सामान्य जनता के पढ़ने एवं संदर्भ के लिए वृहद संख्या में पुस्तकों का संकलन हो ।

083 तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें तकनीकी प्रकृति के विषय में प्रशिक्षण की सुविधा हो । इसमें तकनीकी शाला, औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र आदि शामिल है ।

084 वाणिज्यिक एवं सचिवालयीन प्रशिक्षण

ऐसा परिसर जिसमें शीघ्रलेखन एवं टंकण, पत्राचार, रिकार्ड रखने आदि के प्रशिक्षण की सुविधा हो ।

085 संगीत , नृत्य एवं नाटक प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें संगीत, नृत्य एवं नाटकों आदि के प्रशिक्षण प्रदान करने की सुविधा हो ।

086 खेल प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें तैराकी सहित विभिन्न आंतरिक एवं बाह्य खेलों के प्रशिक्षण की सुविधा हो ।

इसमें शारीरिक शिक्षा केन्द्र भी शामिल है ।

087 वाहन चालन प्रशिक्षण केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें आटो / वाहनों के चालन के प्रशिक्षण की सुविधा हो ।

088 बाल यातायात उद्यान

ऐसा परिसर जिसमें बालकों को यातायात एवं संकेतों की शिक्षा- सह- उद्यान की सुविधा हो 089 संग्रहालय

ऐसा परिसर जिसमें प्राचीन वस्तुओं, प्राकृतिक, ऐतिहासिक एवं काल संबंधी वस्तुओं के संकलन एवं प्रदर्शन की सुविधा हो ।

090 कला दीर्घा एवं प्रदर्शनी स्थल

ऐसा परिसर जिसमें पेंटिंग , छाया चित्रों, मूर्तियों, भित्ती क्षेत्र, मिट्टी से बनी कलाकृतियों, हाथ करघा अथवा विशेष वर्ग के उत्पादन को प्रदर्शन करने की सुविधा हो ।

091 सभागृह (ऑडीटोरियम)

ऐसा परिसर जिसमें संगीत विद्या गतिविधियों के विभिन्न आयोजन हेतु दर्शक दीर्घा सहित मंच हो ।

092 खुला रंगमंच

ऐसा परिसर जिसमें आयोजनों के लिए दर्शक दीर्घा व मंच सहित खुला रंगमंच हो ।

3811

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भाग 1 ]

093 सामुदायिक भवन

ऐसा परिसर जिसमें 15000 की समीपस्थ जनसंख्या की विभिन्न सामाजिक- सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सुविधा हो ।

मेला मैदान

094

ऐसा परिसर जिसमें सहभागी समूह के लिए प्रदर्शनी , प्रदर्शन एवं अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की सुविधायें हों ।

095 सांस्कृतिक एवं सूचना केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें संस्था, राज्य तथा देश के लिए सांस्कृतिक व सूचना सेवा की सुविधायें हों ।

096 सामाजिक एवं सांस्कृतिक संस्था

ऐसा परिसर जिसमें गैर - वाणिज्यिक रूप से सार्वजनिक, स्वैच्छिक अथवा व्यक्तिगत सामाजिक सांस्कृतिक गतिविधियों हेतु सुविधायें हों ।

097 सुधार गृह

ऐसा परिसर जिसमें अपराधियों के कारावास एवं सुधार की सुविधा उपलब्ध हो ।

098 अनाथालय

ऐसा परिसर जिसमें अनाथ बच्चों के रहने की सुविधा हो । यह शैक्षणिक सहित या रहित हो सकता है ।

100 योग , ध्यान , आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन केन्द्र

ऐसा परिसर जिसमें आत्म चिंतन, शरीर एवं मस्तिष्क की उच्च गुणवत्ता प्राप्ति करना , आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रवचन आदि की सुविधायें शामिल हों ।

101 पुलिस चौकी

पुलिस स्टेशन की तुलना में लघु एवं अस्थाई स्थानीय पुलिस चौकी हेतु सुविधायुक्त परिसर ।

102 पुलिस स्टेशन

ऐसा परिसर जिसमें स्थानीय पुलिस चौकी के कार्यालयों हेतु सुविधा हो ।

103 जिला पुलिस कार्यालय

अर्द्ध सैनिक बलों के कार्यालय हेतु सुविधायुक्त परिसर ।

104 नागरिक सुरक्षा एवं नगर सैनिक

आंतरिक सुरक्षा की नागरिक संस्थानों हेतु कार्यालय सुविधा एवं अन्य कार्यकलापों वाला परिसर ।

न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला

105

ऐसा परिसर जहां न्यायिक प्रकरणों में चिकित्सा ज्ञान के प्रयोग की सुविधा हो ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ भाग 1 3812

106 जेल

871

ऐसा परिसर जहां कानून के अंतर्गत् कारावास / बंदीगृह एवं अपराधियों के सुधार की व्यवस्था हो ।

107 अग्निशमन पोस्ट

ऐसा परिसर जहां अल्प स्तर पर अग्निशमन व्यवस्था हो । अग्नि प्रवृत्त गतिविधियों वाले विशिष्ट परिसरों में यह व्यवस्था संलग्नित की जा सकती है ।

108 अग्निशमन पोस्ट

एक निर्धारित क्षेत्र हेतु अग्निशमन सुविधा से युक्त परिसर ।

109 डाकघर

सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक सुविधायुक्त परिसर ।

110 डाक एवं तार घर

सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक एवं दूरसंचार सुविधायुक्त परिसर ।

111 मुख्य डाकघर

सार्वजनिक उपयोग के लिए डाक एवं दूरसंचार सुविधायुक्त परिसर ।

112 टेलीफोन एक्सचेंज

परिसर जहां सार्वजनिक टेलीफोन प्रणाली केन्द्र स्थापित हो ।

113 रेडियो एवं दूरदर्शन स्टेशन

समाचार एवं अन्य कार्यक्रमों का संबंधित माध्यमों द्वारा प्रचार, प्रसार , रिकार्डिंग आदि सुविधायुक्त परिसर । जिसमें अतिथि कलाकारों के लिए होस्टल व्यवस्था तथा प्रचार (ट्रांसमिशन) के लिए टावर्स जैसे सुविधायें भी सम्मिलित हो सकती हैं ।

114 ट्रांसमिशन टावर एवं वायरलेस स्टेशन

ऐसा परिसर जिसका उपयोग संचार के उद्देश्य के लिए टावर निर्माण हेतु किया जाता हो ।

115 उपग्रह एवं दूरसंचार केन्द्र

ऐसा परिसर जहां उपग्रह एवं दूरसंचार तकनीकी के अनुसंधान तथा विकास के लिए सुविधा उपलब्ध हो ।

116 वैधशाला एवं मौसम कार्यालय

ऐसा परिसर जहां मौसम के आंकड़ों के विश्लेषण एवं विकास तथा इस आधार पर मौसम की पूर्व सूचना किये जाने की सूविधा उपलब्ध हो ।

117 बाग (ओरचर्ड)

सघन फल वृक्षों का परिसर , जिसमें फल वृक्षों के साथ उद्यान सम्मिलित हो सकता है ।

3813

मध्यप्रदेश राजपत्र, 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

118 डेरी फार्म

ऐसा परिसर जहां डेयरी उत्पादन के उपचार एवं उत्पादन की सुविधा उपलब्ध हो । जिसमें अस्थायी रूप से पशु एवं पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं ।

119 कुक्कुटफार्म

कुक्कुट उत्पाद के प्रजनन एवं उपचार का सुविधायुक्त परिसर जिसमें अस्थायी रूप से पक्षियों के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं ।

120 सुअरपालन

सुअर प्रजनन एवं उत्पाद उपचार का सुविधायुक्त परिसर जिसमें सुअरों के लिए अस्थायी स्वरूप के शेड्स सम्मिलित हो सकते हैं ।

121 ग्रामीण केन्द्र

एक निश्चित संख्या के ग्रामों हेतु विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन का सुविधायुक्त परिसर ।

122 मल्टीप्लेक्स

म.प्र. भूमि विकास नियम 2012 के नियम 95 के अनुसार दो या उससे अधिक सिनेमा के साथ दुकानों, आमोद -प्रमोद की गतिविधियों, कार्यालय , शोरूम, होटल , रेस्टोरेन्ट, शापिंग मॉल संबंधी परिसर ।

टीपः- उपरोक्त परिभाषाओं में उल्लेखित परिसरों में अनुषांगिक गतिविधियाँ मान्य होगी ।

3814

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ भाग 1

" परिशिष्ट " 3815

मध्यप्रदेश राजपत्र, 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

परिशिष्ट-1

-मध्यप्रदेश शासन

नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग

अधिसूचना

भोपाल , दिनांक 3.9.1974 क्रमांक 2509 /1-69/ तैंतीस / 74 मध्यप्रदेश नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा (क्रमांक 23 सन्1973) की धारा 13 की उपधारा (1 ) के अन्तर्गत राज्य सरकार एतद् द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिये पन्ना निवेश क्षेत्र का गठन करती है, जिसकी सीमायें नीचे दी गई अनुसूची में परिनिश्चित की गई है : -

अनुसूची

पन्ना निवेश क्षेत्र की सीमायें

उत्तर- पूर्व में :

ग्राम जनकपुर , कृष्ण - कल्याणपुर , कल्याणपुर , लक्ष्मीपुर तथा ग्राम गनेशपुर की उत्तरी - पूर्वी सीमा तक ।

उत्तर- पश्चिम में : ग्राम मनोर तथा ग्राम बकचुर की उत्तरी - पश्चिमी सीमा तक ।

दक्षिण - पश्चिम में : ग्राम दरेरा की दक्षिणी सीमा तक ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

हस्ता/-

(नवलचन्द्र जैन) अवर सचिव

मध्यप्रदेश शासन नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग 3816

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ भाग 1

परिशिष्ट-2

मध्यप्रदेश राजपत्र- भाग 3 (1 ) पृष्ठ 2203 दिनांक 9.9.1983 में प्रकाशित नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग मध्यप्रदेश क्षेत्रीय कार्यालय सागर

सूचना

मध्यप्रदेश नगर एवं ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा (क्रमांक 23 सन्1973 ) की धारा 15 की उपधारा (3 ) के अनुसरण में सर्वसाधारण की जानकारी हेतु यह प्रकाशित किया जाता है कि संचालक नगर एवं ग्रामीण क्षेत्र नियोजन द्वारा निम्नलिखित सूची में विनिर्दिष्ट पन्ना निवेश क्षेत्र में की भूमि का वर्तमान भूमि उपयोग संबंधी मानचित्र सम्यक रूप से अंगीकृत किये जाते हैं । इस सूचना की प्रति उक्त अधिनियम की धारा 15 (4 ) के अनुसरण में म.प्र. राजपत्र में प्रकाशन हेतु भेजी जा रही है , जो इस बात का निश्चायक साक्ष्य होगा कि मानचित्र सम्यक रूप से तैयार तथा अंगीकृत कर लिया गया है ।

अनुसूची

पन्ना निवेश क्षेत्र की सीमायें

1. उत्तर- पूर्व में : ग्राम जनकपुर , कृष्ण- कल्याणपुर, लक्ष्मीपुर तथा ग्राम गनेशपुर की उत्तरी - पूर्वी सीमा तक।

2. उत्तर - पश्चिम में : ग्राम मनोर तथा ग्राम बकचुर की उत्तरी- पश्चिमी सीमा तक ।

ग्राम दरेरा की दक्षिणी सीमा तक ।

3. दक्षिण- पश्चिम में :

उक्त अंगीकृत मानचित्र दिनांक 5 सितंबर 1983 से 13 सितंबर 1983 तक नगरपालिका परिषद् पन्ना के कार्यालय से सार्वजनिक निरीक्षण हेतु रखा रहेगा ।

हस्ता/- (आर. के.चौधरी)

प्रभारी उप संचालक नगर एवं ग्रामीण नियोजन विभाग क्षेत्रीय कार्यालय सागर 3817

मध्यप्रदेश राजपत्र, 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

परिशिष्ट-3

मध्यप्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय

आदेश

भोपाल , दिनांक 20 जनवरी 1998

क्रमांक एफ-3 /130 / 32 / 97 , राज्य शासन एतद् द्वारा मध्यप्रदेश के जिन विभिन्न नगरों की विकास योजनायें अनुमोदित है , की विकास योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु क्रियान्वित की जाने वाली संस्थाओं से समन्वय एवं पर्यवेक्षण के लिए निम्नानुसार " नियोजन एवं पर्यवेक्षण " समिति का गठन करता है : -

अध्यक्ष 1. संभागीय मुख्यालय के नगरों हेतु संबंधित संभागायुक्त तथा जिला मुख्यालय एवं अन्य नगरों हेतु संबंधित कलेक्टर

2. नगर तथा ग्राम निवेश का संबंधित क्षेत्रीय / उप क्षेत्रीय अधिकारी सदस्य

सदस्य 3. म.प्र . गृह निर्माण मंडल का उपायुक्त / कार्यपालन यंत्री

4. संबंधित आयुक्त, नगर पालिक निगम / मुख्य कार्यपालन अधिकारी नगरपालिका सदस्य 5. लोक निर्माण विभाग का संबंधित अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री सदस्य 6. लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग का संबंधित अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री सदस्य

सदस्य 7. म.प्र . विद्युत मंडल का संबंधित अधीक्षण यंत्री / कार्यपालन यंत्री

सदस्य सचिव 8. (अ) संबंधित प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालन अधिकारी (जिन नगरों में प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित है )

9. (ब) संबंधित आयुक्त नगर निगम / मुख्य नगर पालिका अधिकारी सदस्य सचिव (जिन नगरों में प्राधिकरण अथवा विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण स्थापित नहीं है)

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार हस्ता/ -

(जी.व्ही.उपाध्याय) उप सचिव मध्यप्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग 3818

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ भाग 1

परिशिष्ट-4

मध्यप्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय

संशोधन

भोपाल , दिनांक 12 अगस्त 1998 क्रमांक एफ -3 / 55 / 32 / 98 , राज्य शासन एतद् द्वारा नगरों की अनुमोदित " विकास " योजनाओं के क्रियान्वयन एवं क्रियान्वित की जाने वाली संस्थाओं के समन्वय एवं पर्यवेक्षण हेतु इस विभाग के आदेश क्र. एफ-3 / 130 / 32 / 97 , दिनांक 20.1.98 द्वारा संभागायुक्त / कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित " नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति" में निम्नानुसार आंशिक संशोधन करता है:-

(1 ) समिति में निम्नलिखित भी सदस्य के रूप में शामिल किये जाते हैं: -

1. सांसद , संबंधित क्षेत्र

2. अध्यक्ष, संबंधित विकास प्राधिकरण

3. अध्यक्ष , संबंधित जिला पंचायत

4. महापौर , संबंधित नगर पालिक निगम

5. अध्यक्ष , संबंधित नगर पालिका

6. अध्यक्ष, संबंधित नगर पंचायत

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार हस्ता/-

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन , आवास एवं पर्यावरण विभाग 3819

मध्यप्रदेश राजपत्र , 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

परिशिष्ट-5

संचालनालय नगर तथा ग्राम निवेश

मध्यप्रदेश भोपाल

भोपाल दिनांक 15 मई, 98 क्रमांक 2876/ नग्रानि/ वि.यो./98

प्रति,

1. मुख्य कार्यपालन अधिकारी विकास प्राधिकरण / विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण

2. आयुक्त / मुख्य नगर पालिका अधिकारी, नगर निगम / नगर पालिका

विषय:- विकास योजना के क्रियान्वयन हेतु शासन द्वारा गठित नियोजन एवं पर्यवेक्षण समिति की कार्यवाही हेतु रूपरेखा ।

मध्यप्रदेश शासन , आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय भोपाल के आदेश क्रमांक एफ-3 / 130 / 32 / 97 दिनांक 20.1.98 द्वारा मध्यप्रदेश के विभिन्न नगरों के अनुमोदित विकास योजनाओं के क्रियान्वयन संबंधी गठित की गई ' नियोजन एवं पर्यवेक्षण' समिति की कार्य पद्धति की संक्षिप्त रूपरेखा निम्नानुसार है

1. पर्यवेक्षण समिति निम्न क्षेत्रों में क्रियान्वयन स्थिति का पर्यवेक्षण करेगी ।

(अ) नगरीय अधोसंरचना का विकास

(ब) आवासीय एवं आश्रय योजनाओं का विकास

(स) सार्वजनिक सुविधाओं एवं नगरीय केंद्रों / उप केंद्रों का विकास

(द) आमोद -प्रमोद क्षेत्रों का विकास

2. समिति निम्नलिखित कार्यों के प्रगति की समीक्षा हेतु 3 माह में एक बार बैठक करेगी ।

(अ ) कार्यक्रम का चयन

(ब) परियोजना तैयारीकरण

(स) परियोजना क्रियान्वयन के मूल्यांकन के फलस्वरूप वांछित सुधार

(द) कार्यक्रम क्रियान्वयन के मूल्यांकन के फलस्वरूप वांछित सुधार

3. समिति निम्नलिखित व्यवस्था अनुसार वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी ।

विकास प्राधिकरण / स्थानीय निकाय द्वारा नियोजन पर्यवेक्षण समिति के समक्ष वार्षिक विकास प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जायेगा । जिसमें नियोजन क्रियान्वयन के सभी पहलू सम्मिलित होने के साथ ही सुधार हेतु अनुशासित बिन्दु भी सम्मिलित होंगे । समिति अपनी अनुशंसा के साथ संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश , मध्यप्रदेश के विचारार्थ वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करेगी तथा संचालक द्वारा उक्त प्रतिवेदन का अनुमोदन कर राज्य शासन को प्रस्तुत किया जावेगा ।

हस्ताक्षर (के. के. सिंह) संचालक,

नगर तथा ग्राम निवेश , भोपाल , मध्यप्रदेश मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ भाग 1 3820

परिशिष्ट-6

मध्यप्रदेश शासन

आवास एवं पर्यावरण विभाग

मंत्रालय आदेश

भोपाल, दिनांक 26 फरवरी , 1999 क्रमांक एफ-3 / 107 / 32 / 97 , राज्य शासन एतद् द्वास मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( संशोधन 1996 ) की धारा 17 क (1 ) के तहत पन्ना विकास योजना हेतु समसंख्यक आदेश दिनांक 9.12.97 के द्वारा गठित समिति में आंशिक संशोधन करते हुये कंडिका (ग ) के अंतर्गत लोक सभा सदस्य (संसदीय क्षेत्र दमोह) को सदस्य के रूप में नामांकित करता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार

हस्ताक्षर/- (बी.एन. त्रिपाठी) उप सचिव मध्यप्रदेश शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग 3821

मध्यप्रदेश राजपत्र, 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

परिशिष्ट-7 ৪-জারীগীীম

म.प्र . राजपत्र दिनांक 2.6.2000 भाग -1 पृष्ठ 1118 में प्रकाशित आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 17 मई, 2000

क्रमांक एफ-3 / 93-99 / बत्तीस - राज्य शासन द्वारा मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , एतद् द्वारा अधिनियम की धारा 18 की उपधारा (3 ) के अधीन संचालक नगर तथा ग्राम निवेश द्वारा प्रस्तुत पन्ना विकास योजना 2011 को अनुमोदन प्रदान किया जाता है एवं उक्त अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (4 ) के अंतर्गत पन्ना विकास योजना 2011 को " मध्यप्रदेश राजपत्र " में प्रकाशित किया जाता है ।

1. अनुमोदित विकास योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगाः-

(1 ) आयुक्त सागर संभाग , सागर (म.प्र )

(2) कलेक्टर पन्ना , (म.प्र)

(3 ) सहायक संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय , छतरपुर (म.प्र )

(4) मुख्य नगर पालिका अधिकारी, पन्ना (म.प्र)

2. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम की धारा 19 की उपधारा (5 ) के अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार हस्ताक्षर (एस.के.दुबे) अपरसचिव 3822

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[ भाग 1

परिशिष्ट-8

मध्यप्रदेश शासनकी

বোরাকের ও ভাল চে

नगरीय विकास एवं आवास विभाग

मंत्रालय

अधिसूचना

भोपाल , दिनांक 22/11/2021

क्रमांक एफ 3-99 / 2021 / 18-5 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्रमांक 23 सन 1973 ) की धारा 13 की उपधारा (2 ) के तहत पन्ना निवेश क्षेत्र की सीमाओं में वृद्धि कर संशोधित निवेश क्षेत्र की सीमाएं परिनिश्चित करता है , पूर्व गठित पन्ना निवेश क्षेत्र में नवीन 19 ग्रामों को सम्मिलित करते हुये निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं अनुसूची अनुसार परिनिश्चित की गई है ।

// अनुसूची //

पन्ना निवेश क्षेत्र की संशोधित सीमाएं

उत्तर में

: ग्राम मनौर , पन्ना दहलान चौकी , सरकोहा, सिमरा, कृष्ण कल्याणपुर एवं लक्ष्मीपुर की उत्तरी सीमा तक ।

दक्षिण में

: ग्राम जरघोवा , अकोला , झालई , जनवार , पन्ना एवं सकरिया की दक्षिणी सीमा तक ।

पश्चिम में

: ग्राम दहलान चौकी, पन्ना, मनौर, दरेरा , बकचूर, जरूदपुर , कटरिया एवं जरघोवा की पश्चिमी सीमा तक ।

पूर्व में

ग्राम दहलान चौकी, सरकोहा , सिमरा , कृष्ण कल्याणपुर लक्ष्मीपुर तिलगुवां जमुनहाई खुर्द एवं सकरिया की पूर्वी सीमा तक ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से

तथा आदेशानुसार (डॉ शुभाशीष बैनर्जी)

उप सचिव

मध्यप्रदेश शासन

नगरीय विकास एवं आवास विभाग 3823

मध्यप्रदेश राजपत्र, 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

परिशिष्ट-9

कार्यालय सहायक संचालक ,नगर तथा ग्राम निवेश, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश

छतरपुर, दिनांक 2 दिसम्बर 2022 वर्तमान भूमि परियोजना नक्शे के अंतिम प्रकाशन की सूचना

क्रमांक / 427 / नग्रानि / वि.यो. / पन्ना / 2022 :- पन्ना वृद्धित निवेश क्षेत्र में सम्मिलित किये गये अतिरिक्त 19 ग्रामों के लिये वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र को मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम 1973 (क्र. 23 सन्1973 ) की धारा 15 की उपधारा (1 ) के अधीन राजपत्र दिनांक 21/10/2022 में प्रकाशित किया गया था एवं उक्त धारा की उपधारा (2 ) के उपबंधों के अधीन जनता से आपत्तियां एवं सुझाव आमंत्रित किये गये । इस संबंध में कोई भी आपत्ति एवं सुझाव प्राप्त नहीं हुए हैं ।

अब पन्ना वृद्धित निवेश क्षेत्र में सम्मिलित किये गये अतिरिक्त 19 ग्रामों के लिए वर्तमान भूमि उपयोग हेतु मानचित्र उक्त अधिनियम की धारा 15 की उपधारा (3 ) के अधीन एतद् द्वारा अंगीकृत किया जाता है और उसकी प्रति दिनांक 09/12/2022 से 16/12/2022 तक कार्यालयीन समय के दौरान निरीक्षण हेतू निम्न कार्यालय में उपलब्ध रहेगी:-

1. संभागायुक्त, सागर संभाग सागर (मध्यप्रदेश )

2. कलेक्टर जिला पन्ना ।

3. मुख्य नगर पालिका अधिकारी , नगर पालिका परिषद, पन्ना ।

4. सहायक संचालक , नगर तथा ग्राम निवेश जिला कार्यालय छतरपुर ।

अपूर्वा गंगराडे , सहायक संचालक मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[भाग 1 3824

कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , बड़वाह, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश

बड़वाह , दिनांक 17 अप्रैल 2023 पत्र क्र. 1311 - रीडर - 1-2023- रा.प्र.क्र. -0699- ब- 121-2022-23

प्ररुप- "घ"

{नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाग से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 250 / री -1 / 2023 , बड़वाह, दिनांक 20.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर०डी० 39.00 कि० मी ० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक -01 ग्राम- दौड़वा, तह०- भीकनगांव से_ग्राग बोरगांव, तह० भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक- 05 एवं 15 में जल परिवहन हेतु ग्राम- जिरावट, प.ह.नं. -52, रा.नि.मं.-02, सनावद, तहसील- सनावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 27.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनिराम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5

खरगोन सनावद

ग्राम-

37

0.009

0.094

35/1

जिरावट, प.ह.नं.-52,

38/1

0.064

32/2

0.030

31/1

0.004

भ- अतएवं

3825

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

3 1

2

खरगोन सनावद

ग्राम- जिरावट, प.ह.नं.-52,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.010

29

0.095

30/2

0.031

77

0.009

78

0.076

76/1

0.015

88/1

0.207

278

0.027

88/2

0.049

87/1

0.014

284/1

0.067

285/1

0.007

280/7

0.031

279/8

0.042

268/1

0.032

268/2

0.019

266/1

0.031

266/2

0.028

266/3

0.043

266/4

0.029

263/3

0.064

264/2

1.127 26

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

[भाग 1 3826

पत्र क्र. 1302- रीडर - 1-2023- रा.प्र.क्र.- 0698- ब- 121-2022-23

प्ररुप- "घ"

{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 247 /री-1 / 2023, बड़वाह, दिनांक 20.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर 0 डी0 53.63 कि0 मी 0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस कमांक-02 ग्राम- बावड़िया से ग्राम- खारवी तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक - 03 , 04 व 36 में जल परिवहन हेतु ग्राम- हीरापुर प.ह.नं.-29 , रा.नि.मं.-02, सनावद, तहसील- सनावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 27.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर , सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.048

86/1

सनावद

खरगोन

0.042'

ग्राम- हीरापुर प.ह.नं.-29 ,

108/6

0.013

108/5

0.020

108/4

0.016

108/3 3827

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

   1          2          3            4             5
खरगोन      सनावद    ग्राम- हीरापुर  108/10        0.014
                     प.ह.नं.-29 ,   108/8         0.020
                                    108/9         0.024
                                     9/1          0.045
                                      9/4         0.007
                                      45          0.104
                                      69          0.072
                                     44/1         0.076
                                      73          0.018
                                     76/2         0.035
                                     72/2         0.070
                                     71/2         0.014
                                     72/1         0.036
                                     76/6         0.014
                                     76/4         0,024
                                     76/1          0.005
                                     79/2         0.026
                                     10/4         0.013
                                     10/6         0.004
                                     10/5         0.042
                                     9/3          0.050
                                      9/6         0.028
                                     76/3         0.084
                                     208          0.130
                                     210/1        0.012
                                    210/2         0.011
                                     206/1        0.030
                                     212/4         0.008
                                     212/3        0.036
                                     212/5        0.023
                                    212/1/1       0.030
                                    212/1/2       0.031
                                    214/5         0.048
                                    214/3         0.033

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

3828

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

1

2

3

खरगोन

सनावद

ग्राम- हीरापुर प.ह.नं.-29

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

0.033 214/2

0.048 214/1

203

0.032

55

0.057

405

0.074

0.030 402/1

0.030 402/4

0.031 417/4

0.016 417/1

409

0.090

410

0.008

0.021 413/1/1

0.030 413/3/1

0.016 413/3/2

0.004 152/3

0.024 212/2

0.029 206/3

56

1.929

कुल योग

3829

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

पत्र क्र. 1308- रीडर- 1-2023- रा.प्र.क्र.-0700- ब-121-2022-23

प्ररुप- " घ"

{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 253 /री-1 / 2023 , बड़वाह , दिनांक 20.01.2023 द्वारा, राज्य सरकार ने भीकनगांव -बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर ०डी० 39.00 कि ० मी ० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-01 ग्राम- दौड़वा, तह०- भीकनगांव से ग्राम - बोरगांव, तह० भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक 05 एवं 15 में जल परिवहन हेतु ग्राम- छापरा , प.ह.नं.-52, रा.नि.मं.-02, सनावद, तहसील - सनावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 27.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5 खरगोन सनावद

313/6

0.012

ग्राम- छापरा, प.ह.नं.-52,

0.057

316/6

0.028

316/1

0.002

316/7

0.035

323/1 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2023

3830

जिला

तहसील

[भाग 1

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

1

2

3

खरगोन सनावद ग्राम- छापरा , प.ह.नं.-52, खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

0.033 324/1

0.024 322/1

0.077 324/2

0.023 324/3

0.004 326/1

0.026 326/2

0.003 314/2

0.061 314/1

311

0.038

49

0.026

0.068 50/2

44

0.048

43

0.035

0.030 55/2

0.038 55/1

56

0.045

0.007 54/2

22

कुल योग

0.720 3831

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

पत्र क्र. 1299- रीडर- 1-2023 - रा.प्र.क्र. -0697- ब-121-2022-23

प्ररुप- "घ"

{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 244 /री-1 / 2023 , बड़वाह, दिनांक 20.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव- बिंजलवाड़ा माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर ० डी० 53.63 कि 0 मी 0 पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-02 ग्राम- बावड़िया से ग्राम- खारवी तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक – 03 व 04 में जल परिवहन हेतु ग्राम- बाल्या प.ह.नं.- 27/75, रा.नि.मं.-01 , बेड़िया, तहसील- सनावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 27.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा, पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.016

ग्राम- बाल्या

121/2

सनावद

खरगोन

प.ह.नं.-

0.016

121/3

27/75,

0.053

120/2

0.008

120/4

0.038

120/3 3832

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2023

[भाग 1

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्कां क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

3

2

4

5

1

0.053

120/1

खरगोन सनावद ग्राम- बाल्या

                 119            0.044
प.ह.नं.-
                118/5           0.023
27/75,          118/3           0.028
                118/2           0.023
                 130            0.080
                 72/2           0.030
                 72/3           0.008
                118/4           0.021
                  94            0.048
                 95/8           0.014
                 95/7           0.031
                 95/6           0.052
                 92/7           0.020
                 92/5           0.039
                 92/4           0.038
                 92/1           0.019
                92/12           0,020
                92/10           0.012
                 92/2           0.020
                92/11           0.034
                 92/9           0.020
                92/18           0.005
                92/19           0.009
                 87/3           0.044
                 87/4           0.024
                 87/1           0.148
                  86            0.010
                 85             0.019
                 9/1            0.044
                 39/2           0.013
                39/14           0.020
                 37            1.144

कुल योग

3833

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2023

भाग 1 ]

पत्र क्र. 1305- रीडर- 1-2023- रा.प्र.क्र. 0701 - ब-121-2022-23

प्ररुप- "घ"

{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र क्रमांक- 256/ री-1 /2023, बड़वाड, दिनांक 20.01.2023 द्वारा , राज्य सरकार ने भीकनगांव-बिंजलवाड़ा माईको उदवहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरासागर परियोजना की मुख्य नहर की आर०डी० 39.00 कि० मी० पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस क्रमांक-01 ग्राम- दौड़वा, तह०- भीकनगांव से ग्राम बोरगांव , तह ० भीकनगांव तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर की ब्रांच माईनर पाईप नहर कमांक- 05 में जल परिवहन हेतु ग्राम दसोड़ा, प.ह.नं.-53 , रा.नि.मं.-02 , सनावद, तहसील - सनावद, जिला- खरगोन में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 27.01.2023 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी, तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव, उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.003

517/2

सनावद ग्राम- दसोड़ा,

खरगोन

0.027

प.ह.नं.-53 ,

516/2

0.024

516/1

0.041

514/6

0.042

514/4

0.032

491/4

सनावद

खरगोन

0.041

491/5

ग्राम- दसोड़ा, प.ह.नं.-53,

0.006

489

0.010

488

0.226

11

कुल योग

बी. एस. कलेश , भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 28 अप्रैल 2023

3834

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय , आयुक्त, भू- अभिलेख , मध्यप्रदेश , ग्वालियर

ग्वालियर, दिनांक 27 अप्रैल 2023

प्रारूप बारह

(नियम 10 देखिए)

मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता भू- सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख नियम, 2020

भू-सर्वेक्षण का प्रारंभ

क्र. 419- भू- सर्वेक्षण - 212023-2023 .- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( भू- सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख ) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 ( क्रमांक 20 सन 1959 ) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त, भू- अभिलेख, मध्यप्रदेश , एतद्वारा , यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में वर्णित क्षेत्र भू- सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :-

अनुसूची

ग्राम/नगर

तहसील

जिला

सरल क्र.

पटवारी हल्का क्र. /सेक्टर क्र.

भू-सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र

(6)

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

शाहगंज नगरीय क्षेत्र

11

शाहगंज

सीहोर

1

बुदनी

संजय गोयल, आयुक्त.

ग्वालियर, दिनांक 27 अप्रैल 2023

संशोधन

क्र. 418-11 - भू प्र. - 64384-2023 .-कार्यालय , आयुक्त, भू- अभिलेख, मध्यप्रदेश , ग्वालियर की अधिसूचना क्र. 364-11 - भू प्र. भू. - सर्वेक्षण 64384-2023 , दिनांक 13 अप्रैल, 2023 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 , दिनांक 21 अप्रैल 2023 को पृष्ठ क्रमांक 3172 पर प्रकाशन की जा चुकी है. जिसमें " मिलिंद नागदेव , आयुक्त " प्रकाशन हो गया है, जिसके स्थान पर " मिलिंद नागदेवे, संयुक्त आयुक्त " पढ़ा जावे.

मिलिंद नागदेवे , संयुक्त आयुक्त.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 28 April 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2023-04-28.17.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2023-04-28.17.Ordinary.