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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम, 1974.....अधिनियम के प्रयोजन के लिए सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन . .

Published 03 May 2023

Department
गृह (सी- अनुभाग)
Type
Extraordinary
Gazette no.
142
Identifier
in.gazette.madhya.2023-05-03.142.Extraordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

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मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण )

प्राधिकार से प्रकाशित

भोपाल, बुधवार, दिनांक 3 मई 2023 - वैशाख 13 , शक 1945

क्रमांक 142]

गृह (सी- अनुभाग ) विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 3 मई 2023

क्र. एफ-31-23-1980- दो- सी- 1.- विदेशी मुद्रा संरक्षण और तस्करी निवारण अधिनियम , 1974 (1974 का. सं. 52) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-31-23-1980- दो- सी-1 , दिनांक 17 मार्च 2021 को अधिक्रमित करते हुए, उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करती है.

सलाहकार बोर्ड निम्नानुसार होगा-

अध्यक्ष

1. मान. न्यायमूर्ति श्री गुरपाल सिंह अहलुवालिया

सदस्य

2. मान. न्यायमूर्ति श्री विशाल धगट

सदस्य

3. मान. न्यायमूर्ति श्री विशाल मिश्रा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

गौरव राजपूत , सचिव .

भोपाल, दिनांक 3 मई 2023

क्र. एफ- 31-23-1980 - दो- सी - 1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड(3 ) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 3 मई , 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

गौरव राजपूत , सचिव.

283 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2023

284

Bhopal , the 3rd May 2023

F.No. 31-23-1980 - II - C - 1 : In exercise of the powers conferred by Section 8 of the Conservation of Foreign Exchange and Prevention of Smuggling Activities Act, 1974 (No. 52 of 1974) and in supersession of order No. F - 31-23-1980 - II - C - 1 Dated 17 March 2021 the State Government hereby reconstitutes the Advisory Board for the purposes of the saidAct.

TheAdvisory Board henceforth shall be as follows-

Chairman

1. Hon'ble Justice Shri Gurpal Singh Ahluwalia

Member

2. Hon'ble Justice Shri Vishal Dhagat

Member

3. Hon'ble Justice Shri Vishal Mishra

By order and in the name of the Goverrnor of Madhya Pradesh , GAURAV RAJPUT, Secy.

भोपाल, दिनांक 3 मई 2023

क्र. एफ-31-23-1980- दो- सी-1. राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, 1980 (1980 का. सं. 65) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-31-23-1980- दो- सी-1 , दिनांक 17 मार्च 2021 को अधिक्रमित करते हुए , उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करती है.

सलाहकार बोर्ड निम्नानुसार होगा-

अध्यक्ष

1. मान. न्यायमूर्ति श्री गुरपाल सिंह अहलुवालिया

2. मान. न्यायमूर्ति श्री विशाल धगट सदस्य

सदस्य

3. मान. न्यायमूर्ति श्री विशाल मिश्रा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गौरव राजपूत, सचिव,

भोपाल , दिनांक 3 मई 2023

क्र. एफ- 31-23-1980 - दो- सी- 1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड(3 ) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 3 मई, 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गौरव राजपूत, सचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2023

284(1)

Bhopal , the 3rd May 2023

F.No. 31-23-1980 - II - C - 1 : In exercise of the powers conferred by Section 9 of the National Security Act, 1980 (No. 65 of 1980 ) and in supersession of order No. F - 31-23-1980- II - C- 1 Dated 17 March 2021 the State Government hereby reconstitutes the Advisory Board for the purposes of the saidAct .

The Advisory Board henceforth shall be as follows-

Chairman

1. Hon'ble Justice Shri Gurpal Singh Ahluwalia

Member

2. Hon'ble Justice Shri Vishal Dhagat

Member

3 . Hon'ble Justice Shri Vishal Mishra

By order and in the name of the Goverrnor of Madhya Pradesh , GAURAV RAJPUT, Secy.

भोपाल , दिनांक 3 मई 2023

क्र. एफ- 31-23-1980 दो- सी-1.- मध्यप्रदेश विशेष क्षेत्र सुरक्षा अधिनियम , 2000 (2001 का. सं. 17) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ- 31-23-1980- दो- सी-1 , दिनांक 17 मार्च 2021 को अधिक्रमित करते हुए , उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करती है.

सलाहकार बोर्ड निम्नानुसार होगा-

अध्यक्ष

1. मान. न्यायमूर्ति श्री गुरपाल सिंह अहलुवालिया

2. मान . न्यायमूर्ति श्री विशाल धगट सदस्य

सदस्य

3. मान. न्यायमूर्ति श्री विशाल मिश्रा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गौरव राजपूत, सचिव.

भोपाल, दिनांक 3 मई 2023

क्र. एफ- 31-23-1980- दो- सी-1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड(3 ) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 3 मई, 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गौरव राजपूत, सचिव.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2023

284(2)

Bhopal , the 3rd May 2023

F.No. 31-23-1980 - II - C - 1 : In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Madhya Pradesh Vishesh Kshetra Suraksha Adhiniyam , 2000 (No. 17 of 2001 ) and in supersession of order No. F -31-23- 1980 - II - C - 1 Dated 17 March 2021 the State Government hereby reconstitutes the Advisory Board for the purposes of the said Act.

The Advisory Board henceforth shall be as follows-

Chairman

1. Hon'ble Justice Shri Gurpal Singh Ahluwalia

Member

2. Hon'ble Justice Shri Vishal Dhagat

Member

3. Hon'ble Justice Shri Vishal Mishra

By order and in the name of the Goverrnor of Madhya Pradesh, GAURAV RAJPUT, Secy .

भोपाल , दिनांक 3 मई 2023

क्र. एफ-31-23-1980- दो- सी-1.- प्रिवेन्शन आफ इलिसिट ट्राफिक इन नारकोटिक्स ड्रग्स एण्ड सायकोट्रॉपिक सब्सटेन्सेस एक्ट, 1988 (1988 का. सं. 46) की धारा 9 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा पूर्व में जारी अधिसूचना क्रमांक एफ-31-23-1980- दो- सी-1 , दिनांक 17 मार्च 2021 को अधिक्रमित करते हुए , उक्त अधिनियम के प्रयोजन के लिए सलाहकार बोर्ड का पुनर्गठन करती है.

सलाहकार बोर्ड निम्नानुसार होगा-

1. मान. न्यायमूर्ति श्री गुरपाल सिंह अहलुवालिया अध्यक्ष

2. मान. न्यायमूर्ति श्री विशाल धगट सदस्य

सदस्य

3. मान. न्यायमूर्ति श्री विशाल मिश्रा

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गौरव राजपूत , सचिव.

भोपाल , दिनांक 3 मई 2023

क्र. एफ-31-23-1980- दो- सी-1.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3 ) के अनुसरण में इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 3 मई , 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, गौरव राजपूत , सचिव.

284(3)

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 3 मई 2023

Bhopal , the 3rd May 2023

F.No. 31-23-1980- II - C - 1 : In exercise of the powers conferred by Section 9 of the Prevention of Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act , 1988 (No. 46 of 1988 ) and in supersession of order No. F - 31-23-1980 - II - C - 1 Dated 17 March 2021 the State Government hereby reconstitutes the Advisory Board for the purposes of the said Act .

The Advisory Board henceforth shall be as follows-

Chairman

1. Hon'ble Justice Shri Gurpal Singh Ahluwalia

Member

2. Hon'ble Justice Shri Vishal Dhagat

Member

3. Hon'ble Justice Shri Vishal Mishra

By order and in the name of the Goverrnor of Madhya Pradesh, GAURAV RAJPUT, Secy.

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023 .

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 03 May 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2023-05-03.142.Extraordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2023-05-03.142.Extraordinary.