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Madhya Pradesh Gazette · Government of Madhya Pradesh

Madhya Pradesh Gazette, No. 18, Part Part 1, 05 May 2023

Published 05 May 2023

Type
Ordinary
Gazette no.
18
Part
Part 1
Identifier
in.gazette.madhya.2023-05-05.18.Ordinary
Languages
English, Hindi
Published at
Original source ↗

मध्यप्रदेश शासन

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सत्यमेव जयते

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 18 ]

भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 मई 2023- वैशाख 15, शक 1945

विषय-सूची

भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट

भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.

भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.

(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.

भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,

(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,

(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,

(3) संसद्के अधिनियम ,

(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 11 अप्रैल 2023

क्र. एफ 5-02-2022- एक ( 1 ) माननीय न्यायाधिपति श्री दीपक कुमार अग्रवाल , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ, ग्वालियर का ओ. एस. डी. कम- पी. पी. एस. उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी- 1906- ( दो-1-4-2022 ) दिनांक 14 मार्च 2023 के अनुक्रम में दिनांक 21 दिसम्बर 2022 से 1 जनवरी 2023 तक शीतकालीन/सार्वजनिक अवकाश के साथ एल . टी. सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रलाय , नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008- Estt ( ए ) , दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय, न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.

अवकाश नगदीकरण का यह पंचम अवसर है.

भोपाल, दिनांक 21 मार्च 2023

क्र. एफ 5-13-2022 - एक-( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति श्री अनिल वर्मा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इन्दौर का ओ. एस. डी.-कम- पी. पी. एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी- 1314- ( दो- 1-12-2022 ) दिनांक 21 फरवरी 2023 के अनुक्रम में दिनांक 13 से 16 फरवरी 2023 तक चार दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति साथ हीअवकाशके पूर्व में दिनांक 12 फरवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश

3835

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

3836

का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रंजना पाटने , उपसचिव.

गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल

भोपाल , दिनांक 21 अप्रैल 2023

क्र.- एफ 1 (ए) 148-1995 - ब- 2- दो.- राज्य शासन , एतद्वारा , श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, होमगार्डस, मध्यप्रदेश , जबलपुर को अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत खण्डवर्ष 2022-25 में के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 15 से 26 मई 2023 तक कुल बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 13-14 व 27-28 मई 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में गृह नगर के स्थान पर उत्तर- पूर्व अंडमान- निकोबार द्वीप समूह ( एक स्थान ) की परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है:-

1. श्री डी. पी. गुप्ता, स्वयं

2. श्रीमती सीमा गुप्ता, पत्नी

3. कु. देवांशी गुप्ता, पुत्री

पुत्री 4. कु. नैनिका गुप्ता

(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी . गुप्ता, भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, होमगार्डस , मध्यप्रदेश, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(3 ) अवकाशकाल में श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. गुप्ता , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

क्र. - एफ 1 ( ए)400-1988- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, पु. मु. , भोपाल को दिनांक 19 से 28 मार्च 2023 तक दस दिवस की लघुकृत / परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.

(2 ) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से बीस दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.

(3) अवकाशकाल में श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पुरूषोत्तम शर्मा , भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .

भोपाल , दिनांक 25 अप्रैल 2023

क्र. एफ- 1-72-2019- ब- 2- दो - राज्य शासन, एतद्वारा , श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (महिला सुरक्षा ) , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 28 अप्रैल से 5 मई 2023 तक कुल आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 6-7 मई 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ लंदन ( UK ) की निजी विदेश यात्रा (Ex - India Leave ) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-

1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा .

2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.

3. विदेश में कोई ( Assignment ) नहीं लेंगे.

( 2) श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे , के अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (अजाक) , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.

(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव , भापुसे , कोअस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अति. पुलिस महानिदेशक, ( महिला सुरक्षा ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .

(4) श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.

(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.

3837

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

विधि और विधायी कार्य विभाग

भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2023

फा. क्र. - 1928-2023- इक्कीस - ब( एक) .- राज्य शासन , उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्रीमती प्रीति सिंह, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, भोपाल की सेवाएं, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान न्यायापीठ, नई दिल्ली के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान न्यायापीठ, नई दिल्ली को सौंपता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बिनोद कुमार द्विवेदी, प्रमुख सचिव.

फा. क्र. - 1772- इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन, इस विभाग के आदेश दिनांक 19 अप्रैल 2022 द्वारा लोकायुक्त संगठन के प्रकरणों में पैरवी किये जाने हेतु नियुक्त अधिवक्ता श्री सत्यम अग्रवाल , विशेष लोक अभियोजक, जबलपुर के कार्यकाल में दिनांक 28 अप्रैल 2023 से पुनः एक वर्ष की अभिवृद्धि करता है . उन्हें प्रतिमाह नियम मासिक पारिश्रमिक की राशि 55000/- रुपये तथा संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय देय होगा, पारिश्रमिक का भुगतान लोकायुक्त संगठन भोपाल द्वारा किया जावेगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विकास भटेले , अतिरिक्त सचिव.

विभाग प्रमुखों के आदेश

कार्यालय, जिला दण्डाधिकारी , जिला धार, मध्यप्रदेश

धार, दिनांक 24 मार्च 2023

क्र. 4030- रीडर- 2-2023.- भारत सरकार के उपक्रम गैल ( इण्डिया ) लिमिटेड, उज्जैन द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम काछिबडौदा, तहसील बदनावर के सर्वे क्रमांक 928/2, 929/2/2 , में स्थापित सुरक्षा वाल्व एस. वी. स्टेशन को सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने का अनुरोध किया गया है.

(2 ) अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व ) बदनावर, जिला धार के पत्र क्रमांक 2274/रीडर-1 /2022 बदनावर, दिनांक 9 दिसम्बर 2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि तहसीलदार तहसील बदनावर से स्थल की जांच कराई गई. ग्राम काछीबडोदा स्थित भूमि सर्वे नंबर 928/2 रकबा 0.140 हैक्टेयर एवं 929/2/2 रकबा 0.540 हैक्टेयर भूमि पर गैल ( इण्डिया ) , लिमिटेड के सुरक्षा वाल्व ( एस. वी. ) , स्टेशन स्थित है. यह वाल्व स्टेशन गैस पाईप लाईन पर ही स्थापित किया गया है. उक्त स्थल में किसी प्रकार को अतिक्रमण एवं दखल नहीं है. एसवी स्टेशन स्थल पर एक पक्का भवन नियंत्रण कक्ष के रूप में बना है जिसमें आधुनिक मशीनें व सुरक्षा उपकरण लगे हुए हैं. कक्ष का उपयोग तकनीकी कार्यों हेतु किया जाता है तथा स्थल की समुचित सुरक्षा हेतु सुरक्षागार्ड 24 घंटे तैनात रहता है. उक्त स्थल संवेदनशील होने से आसामाजिक तत्वों द्वारा नकारात्मक गतिविधियों को किये जाने की संभावना एवं जन सुरक्षा की दृष्टि एवं लोक हित में एसवी स्टेशन स्थल को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है.

(3) उपरोक्तानुसार प्राप्त प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि " हाजिरा- विजयपुर " गैस पाईपलाईन एस. वी. स्टेशन स्थल संवेदनशील क्षेत्र होकर अत्यन्त ज्वलनशील गैस का परिवहन पाईपलाईन के माध्यम से होने व पाईपलाईन भूमि की सतह से ऊपर होने के कारण उक्त क्षेत्र पर कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा अप्रिय घटना संभावित है. अतः सुरक्षा की दृष्टि से जनहित में उपरोक्त क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करना आवश्यक हो गया है.

अतः गैल ( इण्डिया ) , लिमिटेड के आवेदन- पत्र तथा अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बदनावर के उपर्युक्त अभिमत के आधार पर अनुसूची में वर्णित स्थान को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 28 के प्रावधानान्तर्गत निम्न प्रतिबंधों के साथ प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाता है :-

अनुसूची

स्टेशन

एस. वी. स्टेशन की चतुर्थसीमा (4)

सर्वे क्रमांक एवं रकबा

(3)

भूमिग्राम (2)

(1)

928/2 रकबा 0.140

ग्राम

एस. वी.

पूर्व भूमि सर्वे क्रमांक 914 ( रास्ता) पश्चिम

भूमि सर्वे क्रमांक 1017

हैक्टेयर एवं 929/2/2

काछिबडोदा
तहसील                    रकबा 0.540 हैक्टेयर.       उत्तर           भूमि सर्वे क्रमांक 923/4
 बदनावर                                             दक्षिण          भूमि सर्वे क्रमांक 928 का शेष भाग
जिला धार.

[ भांग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

3838

शर्तें तथा प्रतिबंध.-

( 1 ) कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार की या जिला मजिस्ट्रेट की या ऐसे अन्य अधिकारी की, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, अनुज्ञा के बिना किसी भी प्रतिबंधित स्थान में प्रवेश नहीं करेगा या उस पर या उसमें नहीं रहेगा या उस पर नहीं जायेगा या उसके समीप में नहीं घूमेगा .

(2 ) जहां ( 1 ) के अनुसरण में, किसी व्यक्ति को किसी संरक्षित स्थान में प्रवेश करने, उस पर या उसमें रहने या उस पर जाने की अनुज्ञा दी जाती है वहां वह व्यक्ति ऐसी अनुज्ञा के अधीन कार्य करते समय , अपने आचरण को विनियमित करने के लिये ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा जो उस प्राधिकारी द्वारा दिये जाये जिसने अनुज्ञा दी है.

(3 ) यदि कोई व्यक्ति इस धारा के किसी उपबंध के उल्लंघन में किसी संरक्षित स्थान में, प्रवेश करेगा या रहेगा, तो ऐसी किन्हीं भी अन्य कार्यवाहियों पर जो उसके विरुद्ध की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किये गये किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वहां से हटाया जा सकेगा.

(4 ) यदि कोई व्यक्ति इस धारा के उपबंधों में से किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकती है, या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा.

(5) संरक्षित स्थान पर तकनीकी सुरक्षा प्रबंधों की समुचित व्यवस्था की जावे.

(6) किसी भी प्रकार की लापरवाही के कारण दुर्घटना घटने पर संपूर्ण उत्तरदायित्व गैल ( इण्डिया ) , लिमिटेड उज्जैन का होगा.

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.

प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.

राज्य शासन के आदेश

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

छतरपुर , दिनांक 11 नवम्बर 2022

प्र. क्र. 08- अ- 82-2020-21 .- चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः " भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) " की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-

अनुसूची

भूमि का वर्णन

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला

ग्राम

तहसील

धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी

लगभग क्षेत्रफल (हे. में)

(6)

(5)

(4)

(2)

(3)

(1)

0.009

मुख्यमंत्री नलजल योजना मनकारी

अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) /

महाराजपुर

छतरपुर

भू-अर्जन अधिकारी , नौगांव.

(बड़ी पट्टी)

(2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नौगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप जी. आर. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3839

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

छिन्दवाड़ा, दिनांक 20 अप्रैल 2023

क्र. 2716 - भू- अर्जन-2023 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-

अनुसूची

(1 ) भूमि का वर्णन-

(क) जिला-छिन्दवाड़ा

(ख) तहसील- चौरई

(ग) नगर/ग्राम- झिलमिली, प.ह.नं. -39,

ब. नं. -110,

रा. नि. मं.-चौरई

(घ) अर्जित किये जाने वाला

प्रस्तावित क्षेत्रफल-

कुल रकबा 0.635 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

प्रस्तावित खसरा

नम्बर

प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )

(2)

(1)

215/1/1

0.010

0.039

214/1

215/2

0.089

0.051

217/1

0.048

217/2

0.025

216/1

0.032

218/1

0.115

218/2

(2)

(1)

128/1

0.226

योग.. कुल रकबा 0.635 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.

(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट नहर के अंतर्गत माईनर नहर निर्माण किये जाने हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण के संबंध में.

(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp. gov.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.

(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध, जल संसाधन संभाग, क्रमांक -1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में, कार्यालयीन समय पर किया जासकता है.

(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उप संभाग क्र. 01 , तहसील चौरई के कार्यालय में, कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शीतला पटले कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

3840

कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग

प्ररूप V

(नियम 10 देखें)

[ धारा 19 ( 1 ) के तहत् पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन घोषणा का प्रकाशन सचिव, राजस्व विभाग ]

क्र. 64- भू-अर्जन-2023

नरसिंहपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2023

रा. मा. क्र. 02- अ- 82-2021-22 मौजा ग्राम बरांझ प. ह. नं.- 133 तहसील-गाडरवारा

जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन कोल परिवहन हेतु निर्माण की जा रही रेल लाइन के लिये अतिरिक्त भूमि का अर्जन ग्राम बरांझ, तहसील गाडरवारा , जिला नरसिंहपुर में कुल 1.378 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है. इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू- खण्ड है, जो 1.378 हेक्टेयर है ग्राम बरांझ , तहसील गाडरवारा , जिला नरसिंहपुर में है , जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :-

ग्राम- बरांझ, तह. गाडरवारा नं. बं. प. ह. नं. 133

अर्जन के अधीन

खसरा नं.

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता क्र. सं.

स्वामित्व का

भूमिका

क्षेत्र ( हे. में) प्रकार

प्रकार

(6) (4)

(5)

(3)

(2)

(1)

0.279

सिंचित

154/3/1/1

1 महेन्द्र वल्द मर्दन सिंह कौरव, सा. बरांझ भूमिस्वामी

0.303

सिंचित

156/2/1

2 रामकुमार वल्द सत्यनारायण कौरव सा. बरांझ भूमिस्वामी

0.109

सिंचित

156/2/3

भूमि स्वामी

0.202

सिंचित

157/1/1

3 मनोज कुमार वल्द बाबूलाल कौरव सा. बरांझ भूमि स्वामी

0.024

सिंचित

161/1

4 जागेन्द्र कुमार वल्द पवन कुमार जाग्रति पत्नी जागेन्द्र कौरव सा. बरांझ.

भूमिस्वामी

0.178

सिंचित

248/1/1

5 केहर सिंह वल्द हल्के कौरव सा. बरांझ भूमिस्वामी

0.283

सिंचित

132/1

6 परषोत्तम वल्द हरप्रसाद कौरव सा. गाडरवारा भूमि स्वामी

1.378

कुल..

( 1 ) यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 ( 2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक् जांच करने के पश्चात् की गयी है.

(2) नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है.

(3 ) कोल परिवहन हेतु निर्माण की जा रही रेल लाइन के लिये अतिरिक्त भूमि का अर्जन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा ( 2 ) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है.

(4 ) उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला , लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों , में जिन्हें उस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है , को छोड़कर आवश्यक नहीं है.

(5 ) जिला भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है.

3842

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

[ भाग 1

अनूसूची 2

हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता

1

2

1

मालगुजार वल्द अशोक कुमार ब्ग्रम्हण , रीता वल्द अशोक कुमार ब्बाम्हण , राहुल वल्द राम मनोहर बाम्हण, रागिनी वल्द रामनोहर, रोहित वल्द राम मनोहर, वर्षा पत्नि विपिन दिक्षित, राधा पत्नि राम मनोहर ब्रम्हण , मीनेश वल्द अनिल बाम्हण सा. देह

कुल

खसरा नं०

स्वामित्व का प्रकार

अर्जित रकबा हे ०

3

4

5

24

भूमि स्वामी

0.428

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्त्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ भोपाल दिनांक-एफ 16-15(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता हैं ।

राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा. , 2 ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रं. - 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला नरसिंहपुर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला नरसिंहपुर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिश्ट मुख्य महाप्रबंधक एनटीपीसी गाडरवारा सुपर थर्मल पावर परियोजना अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात कय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क. 84 भू अर्जन शाखा , नरसिंहपुर ) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।

भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

ऋजु बाफना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3843

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

मुरैना, दिनांक 18 अप्रैल 2023 प्र.क्र. -24-अ-82- उ.म.रे.-भू-अर्जन- नेपरी-अति- 3690-2022-23

{भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 सिहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम , 2015 के नियम 5 (1 ) के अन्तर्गत )

जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन ( ग्वालियर - श्योपुरकलों रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) के लिये ग्राम नेपरी तहसील कैलारस , उपखण्ड- सबलगढ़, जिला- मुरैना में कुल रकवा 0.1263 हेक्टेयर एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।

अतः जिला-मुरैना, तहसील- कैलारस के ग्राम-नेपरी , प० ह० नं०-09, रा० नि० वृत0-01 में उक्त परियोजना के लिये 0.1263 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है , का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है: -

सर्वे नंबर

कस.

प्रकार स्वामित्व का भूमि का प्रकार

(1)

(2)

(4) हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

अर्जन का क्षेत्रफल (5)

(3)

461 भूमिस्वामी कृषिभूमि 0.0427

2

464 भूमिस्वामी कृषिभूमि कमला बेवा प्रहलाद जाति तेली हि0 1/ भूमिस्वामी राजेन्द्र पुत्र प्रहलाद हि 1/5 (6) भूमिस्वामी लोकेन्द्र पुत्र प्रहलाद हि 1/5 भूमिस्वामी रामलता पुत्री प्रहलाद हि० 1/5 भूमिस्वामी मीना बेवा मातादीन जाति तेली पता नेपरी कैलारस मुरैना हि 1/15 भूमिस्वामी मोनू पुत्र मातादीन राखी पुत्री मातादीन सभा नाबा ० सर मा ० मीना खुद जाति तेली हि ० 2/15 भाग भूमिस्वामी पता नेपरी कैलारस मुरैना ।

0.0020

3

1011

कृषिभूमि माखन करणसिंह सुन्दरलाल आ० मंगलिया तेली पता नेपरी भूमिस्वामी । सुलखा पुत्री मंगलिया जाति तेली पता नेपरी समान भाग मु सोनी बेवा रामानन्द जाति तेली पता नेपरी आधिपत्य कृषक मदन पुत्र रघुनाथ जाति ब्राहम्ण पता नेपरी समाना भाग आधिपत्य कृषक।

0.0203

भूमिस्वामी

1012

4

कृषिभूमि मु सावित्री वेवा रामचरंन रामबाबू विनोद आ रामचरन हि 1/2 मु बसंती बेवा गोपी मातादीन लाला दिनेश पि गोपी फूलवती शकुन्तला ललिता राजकुमारी कवित पुत्री गोपी हि 1/2 जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी ।

0.0613

भूमिस्वामी मु कलावती बेवा लक्खा सरवन रामप्रकाश , रामवीर, पुत्रगण लक्खा गुड्डी उर्फ रामबेटी पुत्री लक्खाराठोर समान भाग जाति तेली पता नेपरी कैलारंस मुरैना मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी ।

0.1263

कुल04सर्वे नं० में

यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।

भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।

सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।

अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय /विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।

अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हों. फाइल किए जा सकेंगे ।

विशेष:- धारा 40 (2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

3844

प्र.क्र. -23-अ- 82-भू-अर्जन-3691-2022-23

अधिसूचना (सामाजिक समाघात निर्धारण )

(भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 04 के अन्तर्गत)

राज्य सरकार/ समूचित सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर यथा स्थिति संबंधित ग्राम पंचायत करूआ तहसील बामौर के परामर्श से निम्न भूमियों का (सामान्य उचाई वाले भूमिगत रेलवे पारपथ निचले सडक पुल का निर्माण) हेतु अर्जन करना चाहती है ओर लोक प्रयोजन के लिए समाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है अध्ययन के कार्य भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 04 के प्रावधानों एवं म०प्र० पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2015 अनुसार किया जाएगा ।

1 परियोजना विकासक का नाम

2 भूमि के प्रस्वावित अर्जन के प्रयोजन उप मुख्य इंजिनियर निर्माण उ०म० रेलवे ग्वालियर

सिथौली-धौलपुर समपारों के बदले सामान्य उचाई वाले भूमिगत पारपथ निचले सडक पुल का निर्माण

3 अध्ययन कार्य हाथ में लेने वाले समाजित समाघात निर्धारण दल के विवरण

4 भूमि का विवरण

5 जिला

6 तहसील

7 ग्राम/नगर

8 कुल प्रभावित क्षेत्र

9 अर्जित होने वाले क्षेत्र

10 प्रस्तावित परियोजना का सक्षिप्त विवरण

11 परियोजना क्षेत्र और प्रस्तावित क्षेत्र

12

1. अनुविभागीय अधिकारी एंव भू-अर्जन अधिकारी मुरना

2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत

3. तहसीलदार बामौर

4. सरपंच ग्राम पंचायत ग्राम करूआ

5. पटवारी ग्राम करूआ

6. सचिव ग्राम पंचायत करूआ

मुरैना

बामौरकलां

करूआ

0.0743 हेक्टेयर

खसरा न० 990 , 1105/1 , 1105/2, 1106 रकवा क्रमशः 0.0036, 0.0145, 0.0344, 0.0218

सिथौली-धौलपुर समपारों के बदले सामान्य उचाई वाले भूमिगत पारपथ निचले सडक पुल का निर्माण ग्राम करूआ तहसील बामौर जिला मुरैना ।

हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.

परियोजना क्षेत्र 0.0743 एंव प्रस्तावित क्षेत्र 0.0743

हॉ

क्या ग्रामसभाओं या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है

13 सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख

अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर A 3845

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

मुरैना, दिनांक 20 अप्रैल 2023 प्र.क्र. -05-अ-82- भू-अर्जन-2019-20- आसन बैराज - 3756-2023

(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 (1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम , 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)

राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (आसन बेराज परियोजना का निर्माण कार्य) ग्राम -इटावली, प० ह ० क्र ० 121 रा० नि० वृत- तहसील - जौरा, उपखण्ड-जौरा, जिला- मुरैना में कुल 11.613 हे0 अतिरिक्त भूमि अपेक्षित है , इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- इटावली प०ह०क्र.121 राजस्व वृत- तहसील - जौरा, उपखण्ड - जौरा जिला मुरैना में उकत प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

अनुसूची

1. भूमि का वर्णन

क. जिला-

मुरैना

जौरा

ख. तहसील-

ग.

इटावली

ग्राम-

11.613 हे0

घ. लगभग क्षेत्रफल

भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है:-

सर्वे नं.

स.क्र .

स्वामित्व का प्रकार

भूमि का प्रकार

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

6

3

अर्जन का क्षेत्रफल 5

4

2

1

1.

0.167

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

48/1

रामवीर बनवारी पि. पाल सिंह जाति गुर्जर पता निवासी मजरा धसटुआ ग्राम लोहाबसई समान भाग भूमि 3846

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

सर्वे नं.

स.क्र.

अर्जन का क्षेत्रफल

स्वामित्व का प्रकार

भूमिका प्रकार

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

6

4

5

3

1

2.

स्वामी अहस्तांतरणीय भू- राजस्व 10.00

2.

0.370

172/4

कृषि भूमि

प्र० क्र 0 0193 / बी-121 2021-22 भूमि स्वामी

3.

256

0.640

कृषि भूमि

प्र० क्र0 0194 / बी-121 2021-22 भूमि स्वामी

4.

276

0.261

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

तुकाराम दत्तक पुत्र महानन्द ज़ाति ब्रा० पता निवासी ग्राम भूमि स्त्रामी भू-राजस्व 1.06

5.

0.152

कृषि भूमि

496/1 भूमि स्वामी

0.210

496/2

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

लालजीत सिंह रामेन्द्र सिंह सतेन्द्रसिंह पुत्रान हमीरसिंह स.भा. 1/2 बलवीर सिंह कौशल सिंह बालजीत विनोद पुत्रान उदयभानसिंह स.भा. 1/2 जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू- राजस्व 0.62

3.020

भूमि स्वामी कृषि भूमि

6. 662/1108

मजबूतसिंह आशाराम परसराम सीताराम पुत्रान सरदारसिंह कल्लाबेटी पुत्री सरदारसिंह स०भा० हि० 1/2 रामहेत जगदीश रामाधारसिंह पुत्रान फूलसिंह माया शीला पुत्रियाँ फूलसिंह हि0 1/2 जाति गुर्जर पता निवासी मजरा धसटुआ ग्राम लोहाबसई भूमि स्वामी

7.

0.575

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

670/1110

0.073

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

671/1111

मजबूतसिंह आशाराम परसराम सीताराम पुत्रान सरदारसिंह लल्लाबेटी पुत्री सरदारसिंह समान 3847

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

स.क्र.

सर्वे नं.

भूमि का प्रकार

अर्जन का क्षेत्रफल

स्वामित्व का प्रकार

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

4

6

3

5

1

2

भाग जाति गुर्जर पता निवसी मजरा धसटुआ का पुरा ग्राम लोहाबसई भूमिस्वामी

8.

भूमि स्वामी कृषि भूमि 0.815 रामनाथ , पप्पू उर्फ कप्तान पुत्रान 672/1112

0.052

भूमि स्वामी कृषि भूमि

673/1113

0.199

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

674/1114

0.125

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

675/1115

मचलसिंह स ० भाग हि० 2/10 जाति गुर्जर भूमि स्वामी सरजू, गुड्डी उर्फ कम्पूरी पुत्रियाँ मचलसिंह स० भा० हि० 2/10 जाति गुर्जर भूमि स्वामी आशीष, विष्णु पुत्रान सियाराम स० भा० हि ० 2/30 जाति गुर्जर भूमि स्वामी प्रीति पुत्री सियाराम हि० 1/30 जाति गुर्जर भूमि स्वामी राजाबेटी पुत्री पोखनसिंह हि0 1/2 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम बमूरबसई भूमि स्वामी वृत्त -7 सुमावली में प्र.क्र. 0123/ बी-121 2021-22 सुधार हेतु प्रकरण प्रचलित है ।

भूमि स्वामी कृषि भूमि 0.428

9. 676/1116

गोलईया पुत्र धनसुख हि० 1/6 भूमि स्वामी अनारसिंह मुंशीलाल पुत्रान दोजी कलावती फूलो गीता दुलाई पुत्रियाँ दौजी समान भाग हि० 1/12 भमि स्वामी रामदीन पुत्र फद्दी शांती पुत्री फद्दी हि0 3/12 भूमि स्वामी ललईया सामलिया मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

[ भाग 1 3848

सर्वे नं.

स.क्र.

भूमि का प्रकार

अर्जन का क्षेत्रफल

स्वामित्व का प्रकार

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)

4

3

5

6

1

2

मोहनलाल पुत्रान बहाली हि० 1/6 भूमिं स्वामी हलुके ओछा पुत्रान 4 धनसुखा रधुआ पुत्र गोलईया सुधई बटाली ओछा पुत्रान दौजी मांगी पुत्र मूला सुखुआ पुत्र चिकुआदामोदर पूरन शिवनारायण लाखन पुत्रान 'पीत रूमिला -शीला नर्मदा पुत्रियाँ पीतू मूला पुत्री देवी हि० 1/6 जाति जाटव पता निवासी ग्राम चन्द का पुरा भूमि स्वामी वृत्त-7 सुमावली में प्र.क्र. 0195 / बी-121 2021-22 सुधार हेतु प्रकरण प्रचलित है ।

10.

0.125

भूमि स्वामी कृषि भूमि

680/1120

0.136

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

681/1121

0.010

पंजाब सिंह पुत्र दुर्गा जाति गू० ठा० पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.44

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

682/1122

0.021

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

683/1123

0.031

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

684/1124

0.010

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

685/1125

0.230

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

686/1126

0.376

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

687/1127

0.010

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

688/1128

0.084

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

689/1129

0.021

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

690/1130

0.010

कृषि भूमि

भूमि स्वामी

691/1131 3849

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

सर्वे नं.

स.क्र.

अर्जन का क्षेत्रफल

स्वामित्व का प्रकार

भूमिका प्रकार

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार )

6

5

3

4

2

1

0.575

भूमि स्वामी कृषि भूमि

692/1132

11.

0.230

भूमि स्वामी कृषि भूमि

694/1134

1.233

भूमि स्वामी कृषि भूमि

698/1138

सियाराम रामजीलाल भुजबल पुत्रान टीकाराम शांती कटोई पुत्रियाँ टीकाराम समान भाग जाति गुर्जर पता निवासी मजरा मुरहान ग्राम कैमारी भूमि स्वामी

12 .

भूमि स्वामी कृषि भूमि 0.368

699/1139

गब्बर सिंह, देवैन्द्रसिंह, तहसीलदारसिंह, रामहेत पुत्रान परिमाल सिंह जाति गुर्जर पता निवासी चन्द्रपुरा भूमि स्वामी

13.

भूमि स्वामी

0.408

कृषि भूमि

697/1137

छविरामसिंह पुत्र पंचमसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम चन्द का पुरा भूमि स्वामी

14.

भूमि स्वामी कृषि भूमि 0.073

708/1148

0.230

भूमि स्वामी कृषि भूमि

709/1149

हरीसिंह परषोत्तम सुमेरसिंह पुत्रान मोहनसिंह हि० 6/7 बेतालसिंह पुत्र सोबरनसिंह हि0 1/7 जाति गुर्जर जाति गुज्जर पता निवासी ग्राम चन्द्रपुरा भूमि स्वामी भू- राजस्व बिलमुक्ता 1.75

15.

0.345

भूमि स्वामी कृषि भूमि

710/1150

बेतालसिंह पुत्र सोबरनसिंह जाति गुर्जर जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम चन्दपुरा भूमि स्वामी

कुल किता 34

11.613 हे० मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

[ भाग 1 3850

1. यहकि घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013. का 30 ) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् की गयी है । 1

2. नियम 4 के अधीन भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्बों की संख्या निरंक है , अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है ।

3. उक्त भूमि के या क्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्यं खनिजों की खाने हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन , जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, कि परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है , को छोड़कर आवश्यक नहीं है ।

4. कलेक्टर , जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।

विशेषः- धारा 40 (2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली आसन बेराज परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यक्ता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये है । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधन के उपबंध लागू नहीं होगें ।

अंकित अस्थाना , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3851

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,

राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 24 अप्रैल 2023 क्र.-2986-जि.भू.अ.-2023

भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है । इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैः-

अनुसूची

ब.नं.:-27

प.ह.नं.-36

1- ग्राम का नाम

:-कुकलाह

:-बंडोल

2- रा.नि.मं.

तहसीलः-सिवनी

जिला:-सिवनी

- 2.40 हेक्टेयर

3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:

संरचना

सीमाएं

सर्वेक्षण

वृक्ष

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता

स. क्र. कमांक

प्रकार

पश्चिम

उत्तर

संख्या

दक्षिण

प्रगतिकिस्म

प्लिंथ laagya192 NAGR196bh

Liblesejoke क्षेत्रफल

Akhk145 blbt

ית

1

5

6

7.

2

9

10

34

8

11 12 13. 14

14/1/1

1

प्रमोद, प्रदीप ,

0.11

राजेन्द्र पुत्रमेरसिंह, रामकुमारी

भूमिस्वामी

भूमि

कृषि

कीभूमि

प्रीतिबाई शशिबाई पुत्री मेरसिंह जाति बढई पता कुकलाह सिवनी

मध्यप्रदेश

खूबचंदपुत्रप्रेमीजातिबढईकी

पेंचव्यपवर्तनपरियोजनाकीनहर

bije148WANNAKEHibbbble

भूमिस्वामी

alayalebylakehisk214k|

24/1/1

2

0.11

कृषि

भूमिस्वामी

खूबचंद पुत्र प्रेमी जाति बढई पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी

घासीरामकीभूमि to BHABHIDIARA

भगवानदासपुत्र wife142baalak

खूबचंदपुत्रप्रेमी belle12sonin

tekkh22 the19421212110

3 24/2

0.03

1 कृषि

भूमिस्वामी

लखन पुत्र प्रेमी जाति बढई पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी

to12sala भगवानदासपुत्र bife13252212 माहूपुत्रप्रेमीजाति

माहूपुत्रप्रेमीजाति છે1392222

खूबचंदपुत्रप्रेमी belle1424224110 3852

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

[ भाग 1

4 24/4

0.04

कृषि

भूमिस्वामी

म.प्र. भूमिस्वामी

कुकलाह सिवनी

जाति बढई पता

माहू पुत्र प्रेमी

सुशीलकुमारपुत्रघासीराम कीभूमि

भगवानदासपुत्रघासीराम कीभूमि

भगवानदासपुत्रघासीराम कीभूमि

कुंजभवनबगैरापुत्रपुत्री परतापसिंहकीभूमि

5 14/2

0.10

कृषि

भूमिस्वामी

म.प्र. भूमिस्वामी

कुकलाह सिवनी

अग्रवाल पता

घासीराम जाति

भगवानंदास पुत्र

भगवानदासपुत्रघासीराम कीभूमि

सुशीलकुमारपुत्रघासीराम कीभूमि

प्रमोद,प्रदीपबगैरापिता मेरसिंहकीभूमि

नान्होबगैरापितापुन्नूकी भूमि

6

14/3

0.11

कृषि

भूमिस्वामी

म.प्र. भूमिस्वामी

कुकलाह सिवनी

अग्रवाल पता

घासीराम जाति

सुशीलकुमार पुत्र

भगवानदासपुत्रघासीराम कीभूमि

कुंजभवनबगैरापुत्रपुत्री परतापसिंहकीभूमि

बंजारीपुत्रमिगनूमेहरा कीभूमि

नान्होबगैरापितापुन्नूकी भूमि

23

7

0.27

भूमिस्वामी

कृषि

म.प्र.शासनघासचराईभूमि

म.प्र.शासनघासचराईभूमि

बंजारीपुत्रमिगनूमेहराकीभूमि

माहूपुत्रप्रेमीजातिबढईकीभूमि

म.प्र. भूमिस्वामी कुकलाह सिवनी धोबी पता परतापसिंह जाति रामोबाई बेवा परतापसिंह, जानकीबाई, पुत्री पुत्रपरतापसिंह जगदीश रामलखन, कुंजभवन

8 16/1/1

0.06

भूमिस्वामी

1

1 कृषि

म.प्र. भूमिस्वामी

कुकलाह सिवनी

जाति मेहरा पता

बंजारी पुत्र मिगनू

सुशीलकुमारपुत्र घासीरामकीभूमि

बंजारीपुत्रमिगनू मेहराकीभूमि

म.प्र.शासनघास चराईभूमि

मालतीपतिमिगनू बगैराकीभूमि

9 16/1/2

0.04

कृषि

भूमिस्वाभी

म.प्र.शासनघास चराईभूमि

बंजारीपुत्रमिगनू मेहराकीभूमि

बंजारीपुत्रमिगनू मेहराकीभूमि

म.प्र.शासनरास्ता कच्चा

अर्जुनसिंह पुत्र

बागरी पता

कमलसिंह

जाति

म.प्र. भूमिस्वामी

कुकलाह सिवनी

10 53

0.10

भूमिस्वामी

कृषि

म.प्र.शासनरास्ताकच्चा

म.प्र.शासनरास्ताकच्चा

भूमि घनश्यामपितातेजलालकी

दादूराम,दयारामबगैरापिता चमराकीभूमि

भूमिस्वामी सिवनी म.प्र. बडी पुलिस लाइन जाति बागरी पता पति रामकुमार संरक्षक मॉ सुशील पुत्र रामकुमार अनुज नाबालिग 3853

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

11 48/7

भूमिस्वामी

कृषि

RhyWikota

0.02 मूरतसिंह पुत्र तेजलाल जाति धोबी पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी

12 47

0.07

पुत्र चुन्नी जाति बागरी पता

कृषि

भूमिस्वामी

फुल्लोपुत्री गोधन कच्चा

म.प्र.शासननाला

म.प्र.शासनरास्ता

beith190wiwink गप्पूपुत्रभगवत बागरीबगैराकीभूमि

1

म.प्र.शासनरास्ताकच्चा

म.प्र.शासनरास्ताकच्चा

लीलमपितातेजलालकीभूमि

wweegrainKENHERLIP-

गप्पू पुत्र भगवत जाति बागरी पता लुघरवाडा सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी, भीकम, धन्नी, शिवसिंह, भनबोध कुकलाह सिवनी म. प्र. भूमिस्वामी, जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी म. प्र. भूमिस्वामी, झलकन पुत्र रामायणसिंह पता भोंगाखेडा सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी

13

46

0.03

भूमिस्वामी

कृषि

1

1

म.प्र.शासनघास चराईभूमि

नवीनकुमार पुत्र जगन्नाथसिंह जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी

14 44/2

0.05

कृषि

1/2tbt

Thack म.प्र.शासनरास्ता

belle15todelle गप्पूपुत्रभगवत

the19824able khhighblunt

म.प्र.शासनरास्ता

म.प्र.शासननाला

दिलीप, प्रदीप पुत्र अमरसिंह जाति कलार पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी

15 43/1

0.03

कृषि

भूमिस्वामी

भूमि flakHiBLallakh

ketle1982199k byNapolakh

जगन्नाथकीभूमि khHallace

ललिताबाई पत्नी नेमीसिंग जाति कलार पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी

16 43/2

0.02

कृषि

भूमिस्वामी

मायाबाई पत्नी देवीसिंग जाति कलार पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी Thack JANAMAKt

with10little lfwhltbltkille

h328ahe blakblu

backDAN

bellelgebillKilwale ब्रजमोहनपुत्र

कीभूमि hallmelakiblallalch

17 283/1

0.04

कृषि

भूमिस्वामी

कीभूमि ltletownslallall

म.प्र.शासननाला

ब्रजमोहन पुत्र कामताप्रसाद जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी telelgeBIHARIDIHIGH राजमोहनपुत्र

ANAKHIbackAANAHAIKH

कीभूमि letterfwhltbltbltk 3854

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

[ भाग 1

18 283/2

0.08

कृषि

भूमिस्वामी

म.प्र.शासनरास्ता

म.प्र.शासननाला

राजमोहन पुत्र

कामताप्रसाद

जाति बागरी पता

कुकलाह सिवनी

म.प्र. भूमिस्वामी

1geIntelebelallalate ब्रजमोहन,पिता

tejt192211AKIDHIce भमि ब्रजमोहनपुत्र

19 285/1

0.01

भमि

कृषि

भूमिस्वामी

राजमोहन पुत्र

कामताप्रसाद

जाति बागरी पता

कुकलाह सिवनी

म.प्र. भूमिस्वामी

198latesbelallalch ब्रजमोहन,पिता

tele142DIAKIDAkk ब्रजमोहनपुत्र

life142211KIDHICH ब्रजमोहनपुत्र

ब्रजमोहनपुत्र bothe19821KDAR

285/2

20

0.01

भूमिस्वामी

कृषि

म.प्र.शासननाला

म.प्र.शासनरास्ताकच्चा

the198DIAKIDHIKAKhamk

thelgeDAKIAHIRkhunk

ब्रजमोहन, राजमोहन पुत्र कामताप्रसाद, सरजूबाई पुष्पाबाई शकुनबाई, सरस्वतीबाई पुत्री कामताप्रसाद जाति बागरी, पता कुकलाह सिवनी म. प्र. भूमिस्वामी राजा पुत्र इनवंतसिंह, रानू पुत्री हनवंतसिंह जाति बागरी पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी

21 121/1

0.01

सुधाबाई, मिथलेश

प्रतिमा पुत्री चैतराम,

चन्द्रवती बेवा

कृषि

भूमिस्वामी

कीर्तिपत्नीअतुलकीभूमि

bhe198WireWhlge

theyeHANDRAKEHingalach

the198HANDHkhHalyakar

अयजर्नसिंह पुत्र काशीराम, सुधीर पुत्र चैतराम, रतिबाई, राखीबाई, चैतराम जाति बागरी, आशुतोष, मनीष पुत्र रामभुवनसिंह, रेनूबाई सपना पुत्री रामभुवनसिंह, सीताबाई बेवा रामभुवनसिंह, फुलवती पिता काशीराम , जाति बागरी पता बन्डोल बुधिया बेवा काशीराम जाति बागरी पता बन्डोल सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी

22 121/3

0.26

म.प्र.शासनरास्ता

कीर्ति पत्नी अतुल

जाति गौर पता

कुकलाह सिवनी

म.प्र. भूमिस्वामी

khe198HADR kh hallake

कीर्तिपत्नीअतुल कीभूमि

कीर्तिपत्नीअतुल कीभूमि 3855

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1

122/2

23

0.01

कृषि

भूमिस्वामी

कीर्ति पत्नी अतुल

जाति गौर पता

कुकलाह सिवनी

म.प्र. भूमिस्वामी

khHallake kife192HADA

कीर्तिपत्नी Aaffe36Bre

thwake tujhe1942HADE

122/1

24

अयजनसिंह पुत्र

0.07

कीर्तिपत्नी befit148wile

काशीराम , सुधीर

पुत्र चैतराम.

रतिबाई, राखीबाई .

सुधाबाई, मिथलेश

प्रतिमा पुत्री चैतराम ,

चन्द्रवती बेवा

चैतराम जाति

बागरी , आशुतोष,

मनीष पुत्र

रामभुवनसिंह,

भूमिस्वामी

कृषि

1.

रेनूबाई सपना पुत्री

रामभुवनसिंह,

सीताबाई बेवा

रामभुवनसिंह, म.प्र.शासनरास्ताकच्चा

ke142Wirewheblige

be18takhstyleNe

फुलवती पिता

काशीराम, जाति wife1322111322212113bylabeled

बागरी पता बन्डोल

बुधिया बेवा

काशीराम जाति

बागरी पता बन्डोल

सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी

123/2

25

कृषि

Helpiteffe भूमिस्वामी

0.25 अर्जुनसिंह पुत्र थानसिंह जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी भूमिस्वाभी

1

1

काशीरामबगैरापुत्र the198HADE कैलाशपिता The142211110101

सिलोचनाबाईपति kehe193221Jabalg

kh tellein2018| black कीभूमि

136/1/1

26

0.20

कृषि

भूमिस्वामी

म.प्र.शासनरास्ता कच्चा

अरविंदपिता tele1422144pien

114210110 रजनीपुत्री

अयजनसिंहपिता 192lakhetelallalch

नानकराम पुत्र

श्रीचंद जाति

बागरी पता

कुकलाह सिवनी

भूमिस्वामी

130

27

0.10

अरविंद पुत्र

कृषि

Helpiteffe

म.प्र.शासनरास्ताकच्चा

नानकरामपुत्रश्रीचुदजाति बागरीकीभूमि

भूमि AgeHallallalobbyable

byliabellsthebird- बागरीकीभूमि

सिलोचनाबाई बेवा गिरवरसिंह जाति बागरी रवीन्द्र, गिरवरसिंह जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी भूमिस्वामी

131

28

0.02

कृषि

भूमिस्वामी

1

म.प्र.शासनरास्ता कच्चा

म.प्र.शासनरास्ता back

नानकराम पुत्र

श्रीचंद जाति

बागरी पता

कुकलाह सिवनी

भूमिस्वामी

सिलोचनाबाईपति bife132Rabay

phaltWhlelka कीभूमि 3856

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

29 137/5

0.04

कृषि

HIRAJfe

[ भाग 1

1

कैलाशपिता 14524445PIS

KEHAPPHIR श्रीचुदजातिबागरी कीभूमि

जगतसिंहपिता bije198withbha

रजनी पुत्री जगतसिंह जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी भूमिस्वामी

137/6

30

0.04

कृषि

भूमिस्वामी

सुषमापुत्री ketosplus

1

कैलाशपिता झलकनसिंहकी

रजनीपुत्री जगतसिंहबागरी कीभूमि

beltthesplete अभिलाषापिता

जगतसिंहपिता

beft1995winbha

सुषमा पुत्री जगतसिंह जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी भूमिस्वामी

31 138/2

0.07

भूमिस्वामी

कृषि

झलकनसिंहकीभूमि कैलाशपिता

जगतसिंहबागरी सुषमापुत्री कीभूमि

belleyeHazz शिवनंदनपिता

भगतसिंहपिता

198atwindola

भूमि

अभिलाषा पुत्री भगतसिंह जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी भूमिस्वामी

योग 2.40

31

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3857

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

सिवनी, दिनांक 28 अप्रैल 2023 क्र. -3131- जि.भू.अ.-2023

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (14 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की पेंच व्यपवर्तन परियोजना की ड़ी-4 वितरिका नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा को संबधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।

अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 के अंतर्गत, सिचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है , इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नही होंगे । उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एंव वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा -11 (3) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है । अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

प.ह.नं.-39

:-खामखरेली ब.नं.:- 113

1- ग्राम का नाम

जिला:-सिवनी

तहसीलः-सिवनी

:- बंडोल

2- रा.नि.मं.

3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:- 7.92 हेक्टेयर

संरचना

सीमाएं

वृक्ष

हितबद्ध व्यक्ति

अर्जन

सर्वेक्षण

क्रमांक

स. क्र.

दक्षिण पूर्व पश्चिम

उत्तर

का नाम और पता

NAPK142

प्रकार

संख्या कुर्सी

के अधिन क्षेत्रफल

Raja198 स्वामित्वकाप्रकार

|Hackedblok

1112 13 14

10

9

8

7

.6

5

4

2

3

1

0.07

43/3

नवनीत पुत्र

1

मुरारीलाल

अग्रवाल एकता कालोनी सिवनी जाति अग्रवाल

पता खामखरेली

सिवनी

कृषि

भूमिस्वामी

algotalla

मध्यप्रदेश

(भू-जल)

भूमिस्वामी

wife32SHAHkhapeape

beth16winklewiwGARKEDIAL

btheyeWibklewishaKDIAL 3858

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023

[ भाग 1

0.17

42

2

कुबर, रोहणी,

लक्ष्मन बिहारी,

लक्ष्मी, प्यारी

हुलियावि.

असाडु गिरधी

मोहना सुखबती

कृषि

भूमिस्वामी

भूमिस्वामी,

Rigolia algeballa (रास्ता)

(रास्ता)

algeballa (चारागाह)

नीपा पुत्रगण

बैसाखु गारसी

TheyeWibleWRIGINEERBADL

पिता असाडु वि. बैसाखु जाति गोड पता सा. देह भूमिस्वामी

38

3

0.70

कृषि

भूमिस्वामी

RightANIA (रास्ता)

algeballa (रास्ता)

सिवनी

निलेश शुक्ला पिता अशोक शुक्लापता खामखरेली मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

labelacolate19bylay कीभूमि

जातिगोडकीभूमि मु.समनाबाईपुत्रीकलसराम

39/2

4

निलेश शुक्ला

0.35

1 कृषि

भूमिस्वामी

सिवनी

कीभूमि

शासकीय (रास्ता)

मध्यप्रदेश

मु.समनाबाईपुत्रीकलसराम जातिगोडकीभूमि

पिता अशोक शुक्लापता खामखरेली भूमिस्वामी

lablesellebylapter

inHINwinKhMalaga गाडरीकीभूमि

39/1

0.53

5

हरिशंकर पुत्र बालाराम जाति

गाडरी पता

खामखरेली

कृषि

भूमिस्वामी

सिवनी

शासकीय(रास्ता)

मध्यप्रदेश

मु.समनाबाईपुत्रीकलसराम जातिगोडकीभूमि

titlekeyouthelates

भूमिस्वामी

110Dfasollatebylaply कीभूमि

34/4

0.35

6

मु.समनाबाई

पुत्री कलसराम

जाति गोड पता

खामखरेली

1 कृषि

भूमिस्वामी

algeballa (रास्ता)

सिवनी

मध्यप्रदेश

बिसरामपुत्रकलसरामकी

कीभूमि निलेशपिताअशोकशुक्ला

भूमिस्वामी

34/3

0.35

19221wavewhyAge भूमि

7

बिसराम पुत्र

खामखरेली

कृषि

1 1 भूमिस्वामी

Rightla (रास्ता)

rlgbtalia (रास्ता)

कलसराम जाति गोंड पता सिवनी मध्यप्रदेश

आपुत्रछुट्टुजाति गोडकीभूमि KSHERE

भूमिस्वामी

NANANDKEAAPkla भूमि 3859

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

83

8

0.02

कृषि

भूमिस्वामी

भूमि

शासकीय (रास्ता)

शासकीय (रास्ता)

मुसुकदतियापत्नीरंग्गी कीभूमि

मु.समनाबाईपुत्री

कलसरामजातिगोडकी

मुकुन्दो बेवा सिवनी गोड पता रमला जाति भूमिस्वामी मध्यप्रदेश

84

0.03

9

भूमिस्वामी

कृषि

सिवनी भूमिस्वामी मध्यप्रदेश गोड पता छुट्टु जाति झडूआ पुत्र शासकीय (रास्ता)

बिसरामपुत्रकलसराम जातिगोंडकीभूमि

मुकुन्दोबेवारमलाजाति गोडकीभूमि

मु.समनाबाईपुत्रीकलसराम जातिगोडकीभूमि

86/1

0.35

10

कृषि

भूमिस्वामी

शासकीय (रास्ता)

गोविंदप्रसादपिताधरमचंद जातिमेहराकीभूमि

बिसरामपुत्रकलसरामजाति गोंडकीभूमि

सेमबतीबाई

पत्नी

नारायणप्रसाद

जाति गोड पता

सिवनी

भूमिस्वामी

मध्यप्रदेश

87

0.05

11

कृषि

भूमिस्वामी

अलकाबेवामुरारीलालजाति अग्रबाल,कीभूमि

शासकीय(रास्ता)

भूमिस्वामी मध्यप्रदेश पता सिवनी जाति मेहरा गोविंदप्रसाद पिता धरमचंद

88

12

0.63

कृषि

भूमिस्वामी

सेमबतीबाईपत्नीनारायणप्रसाद जातिगोडकीभूमि

रामबत्तीबेबाब्रजलालबागरीकी भूमि

भंग्गोबाईपत्नीरामचरणअहीरकी भूमि

शासकीय(चारागाह)

कीभूमि रामबतीबेबाब्रजलालबागरी

सिवनी

भूमिस्वामी

मध्यप्रदेश

खामखरेली

अहीर पता

भंगोबाई पत्नी

रामचरण जाति

98/1/2

0.10

13

कृषि

भूमिस्वामी

जमनसी,मंगलसी,बगैरापुत्र पंचम,जातिअहीरकीभूमि

जमनसी,मंगलसी,बगैरापुत्र पंचम,जातिअहीरकीभूमि

1

धिलियापितारोचनमेहराकीभूमि

मेहतर लाल आशीष वामने राजेश कुमार वामने पिता श्री भूमिस्वामी मध्यप्रदेश पता सिवनी महतरलाल जाति रहममेहरा वामने पुत्र

धिलियापितारोचनमेहराकीभूमि

निशापत्नीप्रदीपमहराकीभूमि

घिलियापितारोचनमेहराकीभूमि 3860

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

97/1

14

कृषि

भूमिस्वामी

[ भाग 1

शासकीय (चारागाह)

आशीष,राजेशकुमारपिता मेहतरलालवामनकीभूमि

आशीष,राजेशकुमारपिता

मेहतरलालवामनकीभूमि

101/2

15

कृषि

भूमिस्वामी जमनसी,मंगलसी,बगैरापुत्र पंचम,जातिअहीरकीभूमि

शासकीय (भ-जल)

शिवकुमारीबेबाधनकुमार सेनकीभूमि

रामप्यारीपत्नीराजकुमार सेनकीभूमि

आशीष,राजेशकुमारपिता

मेहतरलालवामनकीभूमि

102

16

कृषि

भूमिस्वामी

194/1

17

कृषि

भूमिस्वामी

0.52

193

18

कृषि

भूमिस्वामी शासकीय (रास्ता)

शासकीय (भ-जल)

राजकुमारपुत्रदशरथलाल जातिनाइकीभूमि

राजकुमारपुत्रदशरथलाल जातिनाइकीभूमि

1

शासकीय(भ-जल)

शासकीय(भ-जल)

कालकाप्रसादपिताशिवप्रसाद गहलोदकीभूमि

घनश्यामपिताखरगरामजाति महराकीभूमि

शासकीय (भ-जल)

कालकाप्रसादपिताशिवप्रसाद

गहलोदकीभूमि

220

19

कृषि

भूमिस्वामी विजयकुमारपिताखरगराममेहरा कीभूमि

महतरपुत्रश्यामीगोंडकीभूमि

विजयकुमारपिताखरगराम मेहराकीभूमि

मनमोहनपिताधिलियामेहरा कीभूमि

मनमोहनपिताधिलियामेहरा कीभूमि

घनश्यामपिताखरगराममहरा कीभूमि 3861

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

219

0.78

20

1 कृषि

भूमिस्वामी

शासकीय (वन)

कीभूमि

कोमलप्रसादपि.रायसिहजातिमहरा

रामकलीबेवाबाबूलालजातिगोंड,की भूमि

घनश्यामपिताखरगराममहराकीभूमि

197

0.16

21

भूमिस्वामी

कृषि

मनमोहनपिताधिलियामेहराकीभूमि

झडूआपुत्रछुट्टुजातिगोडकीभूमि

सुमेतीपुत्रीरमलाजातिगोंडकीभूमि

जमनवतीबेबाआदेशजातिगोंडकीभूमि

रामकली बेवा भूमिस्वामी

198

22

0.16

कृषि

भूमिस्वामी

रामकलीबेवाबाबूलाल जातिगोंडकीभूमि

रामकलीबेवाबाबूलाल जातिगोंडकीभूमि

अशोकपुत्रमहतरगोंड कीभूमि

झडूआ पुत्र छुट्टु भूमिस्वामी मध्यप्रदेश सिवनी गोड पता जाति

सुमेतीपुत्रीरमलाजाति गोंडकीभूमि

196

23

0.21

1

कृषि

भूमिस्वामी

रामकलीबेवाबाबूलाल जातिगोंडकीभूमि

झडूआपुत्रछुट्टुजाति गोडकीभूमि

जमनवतीबेबाआदेशजाति गोंडकीभूमि

गिरजापुत्रीमहत्तरगोड कीभूमि

सुमेती पुत्री रमला सिवनी खामखरेली गोड पता जाति मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

0.26

195/1/3

24

कृषि

भूमिस्वामी

झडूआपुत्रछुट्टुजाति गोडकीभूमि

सुमेतीपुत्रीरमलाजाति गोंडकीभूमि

निलेशपिताअशोकशुक्ला कीभूमि

निलेशपिताअशोकशुक्ला कीभूमि

गिरजा पुत्री भूमिस्वामी मध्यप्रदेश सिवनी खामखरेली गोंड पता महत्तर जाति

205

25

0.10

भूमिस्वामी

कृषि

तुलारामपिताकिसनुगोंड कीभूमि

गिरजापुत्रीमहत्तरगोड कीभूमि

निलेशपिताअशोकशुक्ला कीभूमि

निलेशपिताअशोकशुक्ला कीभूमि

भूमिस्वामी मध्यप्रदेश सिवनी खामखरेली शुक्ला पता पिता अशोक निलेश शुक्ला 3862

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023

[ भाग 1

195/2

26

0.06 निलेश शुक्ला

पिता अशोक

शुक्लापता

खामखरेली

1 कृषि

भूमिस्वामी

शासकीय भूमि

सिवनी

स्वयंकीभूमि

स्वयंकीभूमि

wifealgeballa

मध्यप्रदेश

भूमिस्वामी

15

27

0.10 दयाराम पुत्र बिसनु मनीबाई

बेवा दादूराम

रामगोविंद

संतकुमार,

रामकृष्ण,

धरंजन,

निरंजन,

1 1 कृषि

भूमिस्वामी

शासकीय(वन)

शासकीय(वन)

कृष्णाबाई,

सदाबाई पिता

दादूराम जाति

देवेन्द्रकुमारपुत्रउत्तमसिहकीभूमि

अहीर पता

खामखरेली

bife142baalgoch1996RAHEHANANOTE

सिवनी

मध्यप्रदेश

भूमिस्वामी

14/2

0.06

28

गुलसराम

फूलसा

अमरसिंह

गुलसो बुद्धो

अनारकली पिता

फकीरचंद

कृषि

भूमिस्वामी

(वन) Alytalla

(वन) Bigella

कपूरिया

६० प०स्व ०

फकीरचंद जाति

अहीर पता

be132bbin2/3/gule19byHa

निवासी ग्राम

bh3R4HYASAYKEHINAB

भूमिस्वामी

11

0.14

29

तुलसी, मुन्शी,

रूपचंद,

सरूपचंद,

तेजलाल,

सरस्तबती पिता

अमीरचंद

1

फुल्लो बेवा

कृषि

भूमिस्वामी

शासकीय (चारागाह)

अमीरचंद जाति

अहीर पता

खामखरेली

bife138HARRRRRRHwhPate

bethe198eachbywhpatelk

सिवनी

with132Amteylumwohkhbach

मध्यप्रदेश

भूमिस्वामी 3863

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

0.01 जमनसी,

9/2/1

30

मंगलसी,

कन्हैया,

रामचरण,

जमनी, अमनिया

पिता पंचम

सुखमन पिता

रोहनलाल

सियाराम,

1

कृषि

भूमिस्वामी

शासकीय(वन)

जयराम,

शासकीय(चारागाह)

शासकीय(चारागाह)

संगीता, पिता

कीय(चारागाह) Rigella

सुखमन जाति

अहीर पता

खामखरेली

सिवनी

मध्यप्रदेश

भूमिस्वामी

श्रीमति चैनवती

9/3

0.33

31

पत्नी सेवकराम

जाति मेहरा

पता खामखरेली

1

कृषि

भूमिस्वामी

raigella (वन)

सिवनी

शासकीय (भू-जल)

मध्यप्रदेश

भूमिस्वामी

bifleseatyaresylle paalleleklite05

कीभूमि ladelkwistolethe20t

जमनसी

0.10

23/1

32

मंगलसी कन्हैया

रामचरण जमनी

अमनिया

सुखमन पिता

पंचम सियाराम

जयराम संगीता

पिता सुखमन

कृषि

तपशिला पत्नी

(sala)bhagolalla

पंचम जाति

अहीर निवासी

बेवाकीभूमि leslethewiliatelikeshare

telestyletalledbipate

bellelshlactazidyouleflecte

belleyebabat19byblltkblu

खामखरेली

भूमिस्वामी

अहस्तांतरणीय

0.05 श्रीमति अल्का

24/1

33

बेवा मुरारीलाल

अग्रवाल श्वेता

उर्फ शशि

नवनीत पिता

buffe

कृषि

भूमिस्वामी

मुरारीलाल

शासकीय(रास्ता)

अग्रवाल

निवासीग्राम

गोविंदप्रसादपिताधरमचंदकीभूमि

भूमिस्वामी

13221lakiabiailetownikiped

192Habkhlalatefatslikefatehelo

12

0.01 कंचन पुत्र

34

चतरू जाति

अहीर पता

खामखरेली

भूमि

कृषि

भूमिस्वामी

सिवनी

(12)alyptellit

(211.lala)12lyplalla

(Sella)alyalalla

भूमिस्वामी

yetaaltitelabybo

7.92

योग

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है । 2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच

व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है । 3. अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात क्रय/विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।

4. अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो फाइल किये जा सकेगे ।

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023

3864

[ भाग 1

क्र.-3132- जि.भू.अ.-2023

चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (14 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की पेंच व्यपवर्तन परियोजना की ड़ी -4 वितरिका नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा को संबधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।

अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 के अंतर्गत , सिचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है , इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नही होंगे । उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एंव वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा-11 (3) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है । अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-

1- ग्राम का नाम

:-थॉवरी

ब.नं.:-264

प.ह.नं.- 37

2- रा.नि.मं.

:-बंड़ोल

तहसीलः-सिवनी

जिला:-सिवनी

3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफलः- 0.80 हेक्टेयर

सर्वेक्षण

अर्जन

सीमाएं

संरचना

वृक्ष

स. क्र. कमांक

उत्तर दक्षिण पूर्व

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता

पश्चि म

स्वामित्वकाप्रकार

के अधिन क्षेत्रफ ल

MORK142Buff

1

10 11

सरहद

छिद्दी

Belaga

1

0.07

कषि

293/5

1

फूलसिंहपिता

सुहागाबाईपिता

Helledbeffe

Wiblelebegle

Hibblueboy

रसलाल पिता जंगलू बीबी पति रसलाल जाति गोड़ पता सा. देह भूमि स्वामी अस्तान्तरणीय 3865

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

293/6

0.42

2

कृषि

182121

फूलसिंह पिता छिद्दी श्यामकली पत्नि फूलसिंह जाति गोंड पता सा. देह भूमि स्वामी अहस्ताणरणीय

3

0.09

293/9 कृषि

23AA

25AA

बिन्देपितादबेजी

रसलालपिताजंगलू

रमेशपिता छिद्दी

रसलालपिता जंगलू

छिद्दी

फूलसिंहपिता

भूमिस्वामी

बिन्देपिता दबेजी जाति गोड़ पता सा. देह भूमि स्वामी अहस्ताणरणीय

4

कषि 0.22

293/7

पितारामजी प्रभूना.बा.प्रभा

उदय

सरहद

1

1 भूरमलपिता

फूलसिंहपिता

छिद्दी

भूमिस्व स्वामी

रमेश पिता छिद्दी मुन्नी पति रमेश जाति चमार पता सा. देह भूमि स्वामी अहस्ताणरणीय

योग

0.80

1.

मु.गंगाबाईपति केशरी

अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3. अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात क्रय / बिक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा।

4. अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो फाइल किये जा सकेगे ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज सिंघल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

3866

कार्यालय , कलेक्टर , जिला बैतूल , मध्यप्रदेश

बैतूल, दिनांक 24 अप्रैल 2023 क्र.-1573-भू-अभि - वन-राजस्व ग्राम-2023

मध्यप्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र कमांक / एफ-23-2/2021/ 25-3/384 दिनांक 22-4-2022 एवं परिपत्र एफ-23-2/2021/25-3/484 दिनांक 26-05-2022 एवं द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में जिला बैतूल की तहसील बैतूल के अन्तर्गत आने वाले वनग्रामों धाराखोह , सिहारी , पहावाड़ी, भोपाली, साजपुर तहसील चिचोली के अन्तर्गत आने वाले वनग्रामों कुरसना, टाण्डा, दरियावगंज, बरखेड़ा, बालाडोंगरी , गवासेन , खोखराखेड़ा, देवठान, मोहनपुरा , तहसील भैंसदेही के अन्तर्गत आने वाले वनग्रामों जूनापानी, मालेगांव , जनोना, मालनी साकली, बुराहनपुर भोडियाकुड, घोघाल, तहसील आठनेर के अन्तर्गत आने वाले वनग्रामों बागवानी, ठेसका, पलासपानी, छिंदवाड़, मातका, घायवानी, आमढाना, पाट, बैरमढाना तहसील भीमपुर के अन्तर्गत आने वाले वनग्रामों बेहडा, पालंगा लापा, चूनाभूरू टाकझिरी चिखल्दा, तावडी, आमापठार हर्रा , डढारी, बूचाखेड़ा, घुटिया, निशाना , आमढाना, इमलीडोह , सीतापुर, करजीडोल कोल्हूढाना, तहसील.आमला के अन्तर्गत आने वाले वनग्रामों बिच्छूखान, लादी; कुण्डारा , भालदेही, ठुठामा, तहसील प्रभातपटटन के अन्तर्गत आने वाले वनग्रामों सीवनपानी, तेलिया, पिपरिया, जोगीखेडा, धामनधस, कालापखान, कुण्ड, झुनकारी, तहसील शाहपुर के अन्तर्गत आने वाले वनग्रामों बूढीमाई, पाट, बरेठा, हांडीपानी धार, कुप्पा. बोड, सांवरिदा, मैदाखेड़ा, डूडर, झिल्पा , सेल्दा, कालापानी, कोठा, मूढ़ा तहसील घोड़ाडोगरी के अन्तर्गत आने वाले वनग्रामों बाकुडकोल, जुआझर केवलाझिरी , ईमलीखेड़ा, हीरापुर, चोपना, कोहल्या बीजादेही, अर्जुनगोंदी, बांसबोडी, घोघरा, भतोड़ी पूंजी रामपुर को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किया जाना है ।

उक्त वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने हेतु ग्रामवासियों द्वारा प्रस्ताव दावा ग्राम्रस्तरीय, उपखण्ड स्तरीय वन समिति की अनुशंसा अनुसार जिला स्तरीय समिति द्वारा मान्य किया गया है ।

तदानुसार सूची में वर्णित जिला बैतूल के तहसीलवार निम्नानुसार सूची के अनुसार कुल 9 वनग्रामों को राजस्व ग्राम बनाया जाता है ।

अनुसूची

क. जिला तहसील

वनग्राम से राजस्व ग्राम बनाये जाने वाले ग्राम की चतुर्थ सीमायें

वनग्राम का नाम/ परिक्षेत्र का नाम/ वनकक्ष कमांक

नवीन राजस्व ग्राम का नाम

वनविभाग द्वारा राजस्व विभाग को हस्ताक्षरित कीजाने वाली की भूमिका क्षेत्रफल(हे. में)

4

6

5

7

1

3

2

धाराखोह 80.730

1 बैतूल बैतूल

उत्तर - वनक्षेत्र कक्ष क.आर.एफ 268,269

वनग्राम धाराखोह /बैतूल/कक्ष क.आर. एफ 268,270,269

दक्षिण- वनक्षेत्र कक्ष क.आर.एफ 268 पूर्व- वनक्षेत्र कक्ष क.आर.एफ 270 पश्चिम- वनक्षेत्र कक्ष क.आर.एफ 268 3867

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

2

59.210

सिहारी

बैतूल

बैतूल

वनग्राम सिहारी / बैतूल (रात) /कक्ष क आर. एफ 272, 271

3

उत्तर- रैयतवारी खेकरा दक्षिण- दनक्षेत्र कक्ष क.आर.एफ 271 पूर्व- दनक्षेत्र कक्ष क.आर.एफ 272 पश्चिम रेल्वे स्टेशन धाराखोह

42.000

पहावाडी

बैतूल बैतूल वनग्राम पहावाडी /रानीपुर(सा) /कक्ष क.आर. एफ 494बी.

4

उत्तर- वनक्षेत्र कक्ष क.आर.एफ 494 दक्षिण- वनक्षेत्र कक्ष क.आर.एफ 495 -पूर्व- वनक्षेत्र कक्ष क.आर.एफ़-497- पश्चिम- वनक्षेत्र कक्ष क.आर.एफ 494

भोपाली

बैतूल बैतूल वनग्राम भोपाली /रानीपुर(सा) / कक्ष क.आर. एफ 506बी

5

103,540 उत्तर- वनक्षेत्र कक्ष क.आर.एफ 506 दक्षिण- वनक्षेत्र कक्ष क.आर.एफ 506 पूर्व- वनक्षेत्र कक्ष क.आर.एफ 506 पश्चिम- राजस्व ग्राम जांगडा गुवाडी

56.760

साजपुर

बैतूल बैतूल वनग्राम साजपुर /रानीपुर (सा) /कक्ष क.आर. एफ 283बी

6

चिचोली

उत्तर- वनक्षेत्र कक्ष क. आर. एफ 283 दक्षिण- वनक्षेत्र कक्ष क.आर.एफ 497 पूर्व- वनक्षेत्र कक्ष क.आर.एफ 282 पश्चिम-वनक्षेत्र कक्ष क.आर.एफ 283

126.275

कुरसना

बैतूल

वनग्राम कुरसना /गवासेन/ व.कक्ष क. 48बी उत्तर- आर.एफ 15 दक्षिण- आर.एफ 49 पूर्व- आर.एफ 47 पश्चिमआर.एफ 55

टाण्डा

चिचोली

7 बैतूल

वनग्राम टाण्डा /गवासेन /व. कक्ष क. 38 बी

273.300

उत्तर- आर.एफ 36,71 दक्षिण- आर.एफ 47 पूर्व- आर.एफ 37 पश्चिम-आर.एफ 15

दरियावगंज

चिचोली

8 बैतूल

वनग्राम दरियावगंज /गवासेन/ व. कक्ष क. 22 बी

153,880 उत्तर- आर.एफ 23 दक्षिण- आर.एफ 12 पूर्व- आर.एफ 25 पश्चिम- आर.एफ 22

बरखेंडा

9

चिचोली

बैतूल

वनग्राम बरखेंडा /गवासेन /व. कक्ष क. 22 बी

168.775 उत्तर- आर.एफ 61 दक्षिण- आर.एफ 71,38 पूर्व- आर.एफ 65,68 पश्चिम-आर.एफ 29,35

बालाडोंगरी

चिचोली

10 बैतूल

वनग्राम बालाडोंगरी /गवासेन/व. कक्ष क. 35. 37. 72बी

168.775 उत्तर- आर. एफ 66 दक्षिण- आर.एफ 71 पूर्व-आर.एफ 68 पश्चिम-आर.एफ 35

गवासेन

चिचोली

11 बैतूल

वनग्राम गवासेन /गवासेन/व.कक्ष क. 8, 10 बी

232.541

उत्तर- आर एफ 6, 7 दक्षिण- आर.एफ 21 पूर्व- आर.एफ 9. 19 पश्चिम-आर.एफ 5

खोखराखेड़ा

चिचोली

12 बैतूल

वनग्राम खोखराखेड़ा / गवासेन/ व. कक्ष क. 4. 5 6 बी

129.231 उत्तर- आर.एफ 4 दक्षिण- आर. एफ 5 पूर्व-आर.एफ 6 पश्चिम-आर.एफ 3

देवठान

चिचोली

13 बैतूल

वनग्राम देवठान / भौरा (सा.) / ब.कक्ष क. आर एफ. 89बी

चिचोली

76.110 उत्तर- व.क्षे.क. क.आर.एफ. 88, 89 ए दक्षिण- व.क्षे.क. क.आर.एफ. 90 पूर्व- व.क्षे.क. क.आर.एफ. 89 पश्चिम- व. क्षे.क. क.आर.एफ. 84

54.700

मोहनपुरा

14 बैतूल

वनग्राम मोहनपुरा /भौरा (सा.) /व.कक्ष क. आर. एफ. 77 बी

भैसदेही

उत्तर- व.क्षे.क. क.आर.एफ. 77 ए दक्षिण- व.क्षे.क. क.आर.एफ. 77 पूर्व- बीट दक्षिण पंछी वनक्षेत्र पश्चिम- व. क्षे.क. क.आर.एफ. 79

518.533

जूनापानी

15 बैतूल

वनग्राम जुनापानी /53 सावलमेंढा/व.कक्ष क. आर. एफ.702 बी

उत्तर- ग्राम घोघरी, चिखली, सावलमेंढा राजस्व क्षेत्र दक्षिण-व.क्षे.क.क.आर.एफ. 708,710,702 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 698. 702

भालेगांव

भैसदेही

16 बैतूल

वनग्राम मालेगांव /53सावलमेंढा/ व. कक्ष क. 279.328

पश्चिम- व.क्षे.क. क.आर.एफ. 704, 707 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 707, 708 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

3868

आर. एफ 7084

[ भाग 1

दक्षिण- ग्राम कोथलकुंड राजस्व क्षेत्र पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 708, 709 पश्चिम- द.क्षे.क. क.आर.एफ 706

325.025

जनोना

भैसदेही

17 बैतूल

वन्ग्राम जनोना /54धाबा/ व.कक्ष क.. आर. एफ.731बी उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 707, 708 दक्षिण- महाराष्ट्र राज्य सीमा पूर्व-व.क्षे.क.क.आर.एफ.732,ग्राम खोमई राजस्व क्षेत्र पश्चिम- व.क्षे.क. क.आर.एफ. 730

106.024

मालनी

भैसदेही

बैतूल

18

वनग्राम नालनी, /51 पाटोली/ व.कक्ष क. आर. एफ.743 बी

उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 743 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 752,754 पूर्व-व.क्षे.क.क.आर.एफ. 743 पश्चिम-व. क्षे.क.क.आर.एफ.748,749,751

साकली

भैसदेही

19 बैतूल

वनग्राम साकली /52काकड़पानी/ व.कक्ष क. आर. एफ.721 बी 157.304 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 721 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 722 ग्राम पीपलबर्रा राजस्व क्षेत्र क.क.आर.एफ .726 पूर्व-व.क्षे.क.क.आर.एफ. 721 पश्चिम-व.क्षे .

80.420

बुरहानपुर

भैसदेही

20 बैतूल

वनग्राम बुरहानपुर /51-पाटोली /च.कक्ष क. आर. एफ.761 बी उत्तर-- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 761,762 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 761 महाराष्ट्र राज्य सीमा पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 760,772 पश्चिम-व.क्षे.क.क.आर.एफ .762 महाराष्ट्र राज्य सीमा

207.315

भोडियाकुंड

भैसदेही

21 बैतूल

वनग्राम भोडियाकुंड /50, घोगाल./.व.कक्ष क. आर. एफ. 789

उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 786,787 दक्षिण- व.क्षे.कृ.क.पी.एफ. 1015 ग्राम जामुखेड़ा राजस्व क्षेत्र पूर्व-व.क्षे.क.क.आर.एफ. 780,781 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ .788,790

159.347

घोघाल

भैसदेही

बैतूल

22

वनग्राम 'घोधाल /50घोगाल/व कक्ष क. आर. एफ.784

उत्तर- व.क्षे.क क.आर.एफ. 784 महाराष्ट्र राज्य सीमा दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 781,782 पूर्व-व.क्षे.क.क.आर.एफ. 782,783 पश्चिम व.क्षे.क.क.आर.एफ.788,790

बागवानी

आठनेर

23 बैतूल

वनग्रान बागवानी /58सातकुंड / व.कक्ष क. आर. एफ.669

296.470 उत्तर- वनग्राम आमढाना व.क्षे.क.क.आर. एफ. 560 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ 559,670 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 561 पश्चिम-ग्राम गारगुड़, काबला राजस्व क्षेत्र

ठेसका

आठनेर

24 बैतूल

वनग्राम ठेसका /58 सातकुंड/व. कक्ष क. आर एफ .566

125.644 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 568 'दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 565 पूर्व- ग्राम पानबेहरा राजस्व क्षेत्र पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 567

पलासपानी

आठनेर

25 बैतूल

वनग्राम पलासपानी /55 पाटीदा/ व. कक्ष क. आर. एफ.649.

78.057 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 557,650 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 649 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 649, 650 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 557, 651

113.745

छिंदवाड

आठनेर

26 बैतूल

वनग्राम छिंदवाड़ /58 सातकुंड / व. कक्ष क. आर. एफ.558 बी उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 557 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 651 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 557 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 562, 565

मातका

आठनेर

27 बैतूल

वनग्राम मातका /53सांवलमेंढा / व. कक्ष क. आर. एफ.697

368,852 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 698,699 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 692,696 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 696 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 710,692

धायवानी

आठनेर

28 बैतूल

वनग्राम धायवानी /53सांवलमेंढा/ व.कक्ष क. आर. एफ.700 261,796 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 791 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 698,699 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 699 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 698, 701

227.010 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 564

आमढाना

वनग्राम आमढाना

आठनेर

29 बैतूल 3869

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

/58 सातकुड / व कक्ष क आर. एफ 560

दक्षिण-व.क्षे.क.क.आर. एफ 560 एवं राजस्व क्षेत्र

पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 699

पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 698, 701

पाट

आठनेर

30 बैतूल

वनग्राम पाट /56पाटीदा/व.कक्ष क. आर. एफ.633 बी 95.156 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 633 दक्षिण-महाराष्ट्र राज्य सीमा पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 633 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 633

बैरमढाना

आठनेर

बैतूल

31

वनग्राम बैरमढाना /58सातकुंड /व. कक्ष क. आर . एफ.668 बी 216.924 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 559,561 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 660,661 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 653,654 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 667,670

बेहडा

भीमपुर

32 बैतूल

वनग्राम बेहडा /मोहदा / व. कक्ष क. आर एफ. 1337, 1339 238.792 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1330 दक्षिण- वे.क्षे.क.क.आर.एफ. 1340 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1334, 1335 पश्चिम गांगुल नदी की सीमा

पालंगा

बैतूल भीमपुर

33

वनग्राम पालंगा /तावडी /व.कक्ष क. आर. एफ 1245,-1247 84.735 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ.,1217 दक्षिण- ताप्ती नदी की सीमा पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1214 पश्चिम- ताप्ती नदी की सीमा

लापा

34 बैतूल भीमपुर वनग्राम लापा /तावडी / व.कक्ष क. आर. एफ.1251

102.030 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1252 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1251 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1148 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1254

121.193

चूनाभूरू

बैतूल भीमपुर

35

वनग्राम चुनाभूरू /तावडी /व. कक्ष क. आर. एफ.1261

उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1258 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1262 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1243 पश्चिन- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1260

टाकझिरी

भीमपुर

36 बैतूल

वनग्राम टाकझिरी /तावडी / व.कक्ष के आर. एफ. 1206,1208 , 1213,1214 310.876 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1210,1259 दक्षिण- ताप्ती नदी की सीमा व.क्षे.क.के. आर.एफ. 1200 पूर्व- ताप्ती नदी की सीमा व.क्षे.क.क.आर. एफ. 1205 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1215

चिखल्दा

बैतूल भीमपुर

37

वनग्राम चिखल्दा /तावडी / व.कक्ष क. आर. एफ.1271

117.609 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1292 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1270, 1259 पूर्व व व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1257 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1272

तावडी

बैतूल भीमपुर

38

वनग्राम तावडी /तावडी / व.कक्ष क. आर. एफ.1258

109.451 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1255, 1256 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1259 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1254 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1271

आमापठार

39 बैतूल भीमपुर वनग्राम आमापठार /तावडी /व. कक्ष क. आर. एफ.1134

183.048 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1249 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1133 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1144 पश्चिम व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1277

हर्रा

40 बैतूल भीमपुर वनग्राम हर्रा /तावडी / व. कक्ष क. आर. एफ.1282

258.99 उत्तर- व.क्षे.क.क.पी.एफ. 1472 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1283 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1281 , 1284 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1282

डढारी

41 बैतूल भीमपुर वनग्राम डढारी /चिचोली /व.कक्ष क. आर. एफ. 1140 272.407 उत्तर- व.क्षे.क.क.पी.एफ. 1141 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1139 पूर्व- व.क्षे.क.क.पी.एफ. 1439 पश्चिम- व.क्षे.क.क.पी.एफ. 1431

154.736

बुचाखेडा

42 बैतूल भीमपुर वनग्राम बुचाखेडा /चिचोली / व. कक्ष क. आर. एफ. 1138 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1139 दक्षिण- व.क्षे.क.क.पी.एफ. 1440, 1441 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1138 पश्चिम व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1137 3870

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023

133.012

घुटिया

43 बैतूल भीमपुर वनग्राम चुटिया /चिचोली /व कक्ष क. आर. एफ. 1128

उत्तर व क्षे.क.क.पी. एफ 1424 दक्षिण- व.क्षे.क.क. आर. एफ 1127 पूर्व व.क्षे.क.क.पी.एफ. 1423 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1149

140.071

निशाना

बैतूल भीमपुर

44

वनग्राम निशाना /चिचोली /व.कक्ष क. आर. एफ. 1156

उत्तर- व.क्षे.क.क.पी.एफ. 1450 दक्षिण- व.क्षे.क.क. आर. एफ . 1158, 1159 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1157 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1154,1155

195.123

आमढाना

भीमपुर

बैतूल

45

वनग्राम आमुढाना /चिचोली /व. कक्ष क. आर. एफ.1164

उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1163 दक्षिण- ताप्ती नदी की सीमा पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1165 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1168, 1167

190.729

ईमलीडोह

बैतूल भीमपुर

46

वनग्राम इमलीडोह /चिचोली /व. कक्ष क. आर. एफ. 1160 उत्तर- व.क्षे.क.क. आर.एफ. 1159 दक्षिण- व.क्षे.क.कं.आर.एफ. 1175 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1161 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1177, 1178

119.732

सीतापुर

बैतूल भीमपुर

47

वनग्राम सीतापुर /36कुंनखेडी /व.कक्ष क. आर. एफ.817 बी उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 818 दक्षिण- ग्राम पलस्या राजस्व क्षेत्र पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 817 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 819

करंजीडोह

48

भीमपुर

बैतूल

वनग्राम करंजीडोह /40 कुण्ड /व. कक्ष क. आर. एफ.841 बी 148.843 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 842 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 842 ग्राम चिखली राजस्व क्षेत्र पूर्व- ग्राम ईटिया बिटिया राजस्व क्षेत्र पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 841

45.351

कोल्हूढाना

भीमपुर

बैतूल

49

वनग्राम कोल्हूढाना /38कोल्हूढाना / 853बी उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 853 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ.853 सास बहु नदी पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 851,853 पश्चिम व.क्षे.क.क.आर.एफ. 853

100.350

बिच्छूखान

आमला

50 बैतूल

यनग्राम बिच्छखान /15बाकुड पार्ट / 518 बी उत्तर- व.क्षे.क.क. आर.एफ. 514,518 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 518 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 518 पश्चिम व.क्षे.क.क.आर.एफ. 514, 516

285.557

लादी

आमला

बैतूल

51

वनग्राम लादी /15 बाकुड पार्ट/ 518 बी उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 518 दक्षिण- व.क्षे.क क.आर.एफ. 514,518 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ.518 एवं ग्राम मंगारा क्षेत्र पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 512, 513 एवं ग्राम जुआझर क्षेत्र

161.060

कुण्डारा

आमला

बैतूल

52

वनग्राम कुण्डारा /16बोदुड पार्ट/ 529 बी उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 529 दक्षिण- ग्राम कोठियाढाना राजस्व क्षेत्र पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 529, 530 पश्चिन- ग्राम कोठिया राजस्व क्षेत्र

भालदेही

आमला

53 बैतूल

वनग्राम भालदेही /16बोदुड पार्ट / 529 बी 75.658 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 528 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 528 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 539 पश्चिम- ग्राम बिसीघाट राजस्व क्षेत्र

76.493

ठुठामा

आमला

54 बैतूल

वनग्राम ठुठामा /16बरोदुड पार्ट/ 535 बी, 538बी

उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 535 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 535 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 535 पश्चिम व.क्षे.क.क.आर.एफ. 535, 536

सीवनपानी

प्रभातपट्टन्

बैतूल

55

वनग्राम सीवनपानी /57 पिपरिया/ 574 बी.

26.475 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 547 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 547 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ, 547 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 548, 549

84.633

तेलिया

प्रभातपट्टन

बैतूल

56

वनग्राम तेलिया /57 पिपरिया / 551 बी उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 947 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 548,553,556 3871

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1]1

पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 548. 549, 550 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ 552, 553

पिपरिया

57 बैतूल प्रभातपट्टन बनग्राम पिपरिया /57 पिपरिया / 556 बी 78.832 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 556 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 582, 583 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 556 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 555

जोगीखेडा

58 बैतूल प्रभातपट्टन वनग्राम जोगीखेडा /57 पिपरिया/576 बी 30.672 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 574,575 दक्षिण- महाराष्ट्र राज्य सीमा पूर्व- महाराष्ट्र राज्य सीमा पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 576

धामनधस

59

प्रभातपट्टन

बैतूल

वनग्राम धामनधस /57 पिपरिया / 578 बी 47.563 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 579 दक्षिण- महाराष्ट्र राज्य सीमा पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 578 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 579 एवं ग्राम कुमद्रा राजस्व क्षेत्र

41.647

कालापखान

60 बैतू

बैतूल प्रमामातपट्टन वनग्राम कालापखान /55 कालापखान /606 बी उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 610,611,613 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 606,512 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 607 पश्चिम व.क्षे.क.क.आर.एफ. 613,616

53.682

कुण्ड

61 बैतूल प्रभाव भातपट्टन वनग्राम कुण्ड /55कालापखान / 601 बी

62

उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 600,602 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 963 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 600 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 601

114,530

झुनकारी

प्रभातपट्टन

बैतूल

वनग्राम झुनकारी /55कालापखान /592 बी उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 591,595 दक्षिण- महाराष्ट्र राज्य सीमा पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 590 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 593,594

110.465

बुढीमाई

शाहपुर

63 बैतूल

वनग्राम बुढीमाई /गवासेन/ वन कक्ष 70 बी, 57 बी, 56 बरी उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 69 दक्षिण- द.क्षे.क.क.आर.एफ. 59 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1382 पश्चिम- भाजी नदी की सीमा

पाट

शाहपुर

64 बैतूल

वनग्राम पाट /भौरा (सा. )/ वन कक्ष आर. एफ. 94 बी 272.730 उत्तर- राजस्व ग्राम कनारी दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 101 पूर्व- राजस्व ग्राम धुत्तापुरा पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 96

बरेठा

शाहपुर

65 बैतूल

वनग्राम बरेठा /बैतूल (सा .) / वन कक्ष आर. एफ. 245 बी.249 बी 417.830 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 245ए दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 246, 245ए पूर्व- राजस्व ग्राम देशावाडी पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 249बी

598.710

हांडीपानी

शाहपुर

66 बैतूल

वनग्राम हांडीपानी /भौरा (सा.)/ वन कक्ष आर. एफ. 128 बी , 129 बी उत्तर- व.क्षे.क.क.पी.एफ. 397 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 129 ए पूर्व- राजस्व ग्राम झिरियाडोह पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 131

धार

शाहपुर

67 बैतूल

वनग्राम धार /भौरा (सा.)/ वन कक्ष आर. एफ. 155 बी, 157 बी 243.400

उत्तर- सुखतवा नर्मदापुरम जिला दक्षिण- पोलापत्थर पूर्व- बोडखेडा, दांडीवाडा पश्चिम- झिरना नयापुरा , पिस्थपन गांव

355.320

कुप्पा

68 बैतूल शाहपुर वनग्राम कुप्पा /भौरा (सा) / वन कक्ष आर. एफ. 130बी, 181 बी उत्तर- व.क्षे.क.क. आर.एफ. 130ए दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 181 ए पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 130 ए पश्चिम- राजस्व ग्राम टेटर

बोड

69 बैतूल शाहपुर वनग्राम बोड /भौरा (सा.)7 वन कक्ष आर. एफ. 139 बी , 152बी 212410 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 113ए दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 119 ए पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 115 ए पश्चिम व.क्षे.क.क.आर.एफ. 119ए-

सांवरिदा

शाहपुर

70 बैतूल

वनग्राम सांवरिदा /भौरा (सा.)/ वन कक्ष आर. एफ. 119 बी.113 बी,115 बी

99.970 उत्तर- व.क्षे.क.क.पी.एफ. 397 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 129 ए पूर्व- राजस्व ग्राम झिरियाडोह -पश्चिम व.क्षे.क.क.आस्एफ -131 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

3872

[ भाग 1

मैडाखेडा

71

शाहपुर

बैतूल

वनग्राम मेंढाखेडा /शाहपुर (स ) धन्न कक्ष आर. एक 218 बी.213 बी.214 बी, 215 बी 267.020 उत्तर- व.क्षे. क क आर. एफ.215 बी, 214 बी दक्षिण- व.क्षे.क.क. आर. एफ. 218 बी पूर्व- व.क्षे.क.क. आर एफ. 213 बी पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 218 बी, 219 बी

246.940

डूडर

शाहपुर

72 बैतूल

वनग्राम डूडर /शाहपुर (सा. )/ वन कक्ष आर. एफ. 218 बी उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ.217 दक्षिण- काजली ग्राम पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 218 पश्चिम सीताडोंगरी ग्राम

128.890

झिल्पा

शाहपुर

73 बैतूल

वनग्राम /शाहपुर (सा.)/ वन कक्ष आर. एफ. 520 बी उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 196 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ.195ए पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 196 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 202, 203

सेल्दा

बैतूल

74

शाहपुर

वनग्राम सेल्दा /शाहपुर (सा. )/ वन कक्ष आर. एफ. 172 बी, 173 बी 473.510 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ.168 दक्षिण- बीजादेही ग्राम पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 172 पश्चिम टागनामाल ग्राम

कालापानी

बैतूल शाहपुर

75

वनग्राम . कालापानी /शाहपुर (सा.) / वन कक्ष आर. एफ. 226 बी 372.940 उत्तर- माचना नदी दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 227, 228 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 226ए पश्चिम व.क्षे.क.क.आर.एफ. 229

कोठा

शाहपुर

76 बैतूल

वनग्राम कोठा /शाहपुर (सा .) / यन कक्ष आर. एफ. 175 बी 220.480

नाला एवं भौरा परिक्षेत्र उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 175 ए बड़ा दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 175ए, 176 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 175ए पश्चिम- बरजोरपुर बीट

620.000

मूढा

शाहपुर

77 बैतूल

वनग्राम मूढा /शाहपुर (सा.) / यन कक्ष आर. एफ. 175 बी

78 बैतूल घाड़ाडोगरी

उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 182,180 ' दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 185, 184.191, एवं सूखी नदी पूर्व- जामनगरी ग्राम

पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 190,163

71.610

बाकुड़ कोल

वनग्राम बाकुड़ कोल /रानीपुर (सा.)/धन कक्ष आर. एफ. 510 बी, 552

घाड़ाडोगरी

78 बैतूल

उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 522 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 510 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 510, 522 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 510 एवं राजस्व ग्राम बाकुड

71.610

बाकुड़ कोल

वनग्राम बाकुड़ कोल /रानीपुर (सा.) /वन कक्ष आर. एफ. 510 बी, 552 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 522 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 510 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 510, 522 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 510 एवं राजस्व ग्राम बाकुड

112.730

जुआझर

घाड़ाडोगरी

बैतूल

79

वनग्राम जुआझर /रानीपुर (सा.)/वन कक्ष आर. एफ. 520 बी उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 525, 526 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 521 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 520 पश्चिम- राजस्व ग्राम गाताखेडा

केवलाझिरी

घाड़ाडोगरी

बैतूल

80

वनग्राम केवलाझिरी /शाहपुर (सा.) / वन कक्ष आर. एफ. 232बी 440.700 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 232, 249ए दक्षिण- खरी / डोरी ग्राम पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 248 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 233

93.350

ईमलीखेडा

81

घाड़ाडोगरी

बैतूल

वनग्राम ईमलीखेडा /सारनी (सा.) /वन कक्ष आर. एफ. 309 बी उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 309 ए दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 309ए पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 309ए पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 302 (वन भूमि रामपुर भतौडी परियोजना का क्षेत्र)

158.420

हीरापुर

घाड़ाडोगरी

बैतूल

82

वनग्राम हीरापुर /सारनी (सा.)/वन कक्ष आर. एफ. 290 बी उत्तर- व.क्षे.क.क.र.एफ. 289 दक्षिण- आर . ई. एस . तालाब या डेम राजस्व क्षेत्र में पूर्व- ग्राम हीरापुर 2 का राजस्व क्षेत्र पश्चिम व.क्षे.क.क.आर.एफ. 290 ए पी. एफ 1626 3873

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

चोग्ना

घाडाडोगरी

83 बैतूल

वनग्राम चोपना /सारनो (सा )/ वन कक्ष आर. एफ. 298 बो 128.700 उत्तर- तालाब राजस्व ग्राम क्षेत्र ग्राम झोली 1 दक्षिण- ग्राम चोपना 3 राजस्व क्षेत्र पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 298

पश्चिम- ग्राम चोपना 1 राजस्व क्षेत्र

कोहल्या

घाड़ाडोगरी

84 बैतूल

वनग्राम कोहल्या /सारनी (सा. ) / वन कक्ष आर. एफ. 287 बी, 288 बी 343.300 उत्तर- कोहल्या केम्प राजस्व क्षेत्र दक्षिण- भडंगा नदी चोपना राजस्व क्षेत्र पूर्व- ग्राम झाोली राजस्व क्षेत्र पश्चिम- भडंगा नदी ग्राम आमडोह एवं ग्राम धरमपुर राजस्व क्षेत्र

बीजादेही

बैतूल घाड़ाडोगरी

85

वनग्राम बीजादेही /15बाकुड/वन कक्ष आर एफ. 515 बी

93.956 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. -515 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 516 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 515 पश्चिम- ग्राम रोझड़ा राजस्व क्षेत्र

89.940

अर्जुनगोंदी

घाड़ाडोगरी

86 बैतूल

वनग्राम अर्जुनगोंदी /बैतूल (सा.)/वन कक्ष आर. एफ.251 बी, 255 बी उत्तर - व.क्षे.क.क.पी. 431 देशावाडी दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 252 घुग्घी पुर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 252ए पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 255ए

बांसबोडी

घाड़ाडोगरी

87 बैतूल

वनग्राम बांसबोडी /बैतूल (सा.) / वन कक्ष आर. एफ .257 बी 284.180 उत्तर- राजस्व ग्राम चोपना दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 258 पुर्व- राजस्व ग्राम दुधावानी पश्चिम-.व.क्षे.क.क.आर.एफ. 261, 256

269.120

घोघरा

घाड़ाडोगरी

88 बैतूल

वनग्राम घोघरा /रामपुर/ कक्ष क.512 बी.518बी,519बी उत्तर-सतपुडा टाईगर रिजर्व बफरजोन कक्ष 509 दक्षिण-आरक्षित वनकक्ष क. 520 पूर्व-आरक्षित वनकक्ष क.518 पश्चिम-आरक्षित वनकक्ष क.512

मतौडी

घोडाडोगरी

89 बैतूल

वनग्राम भतौडी /रामपुर / कक्ष क. 501 बी, 507बी, 508 बी 668.500 उत्तर - सतपुडा टाईगर रिजर्व बफरजीन कक्ष 509 दक्षिण- सतपुडा टाईगर रिजर्व बफर्ज़ोन- कक्ष 507 पूर्व- सतपुडा टाईगर रिजर्व बफरजोन कक्ष 510 पश्चिम आरक्षित वनकक्ष क.507

250.500

पूंजी

90 बैतूल घोडाडोगरी वनग्राम पूंजी / पूंजी/ कक्ष क.482 बी

91

उत्तर - आरक्षित वनकक्ष क.481 व 482 दक्षिण- ग्राम कैली एवं सातलदेही की कृषि भूमि पूर्व-ग्राम नारायणपुर की कृषि भूमि पश्चिम- सतपुडा टाईगर रिजर्व बफरजोन कक्ष 435

587.250

रामपुर

बैतूल घोडाडोगरी वनग्राम रामपुर/ रामपुर/कक्ष क.504 उत्तर- आरक्षित वनकक्ष क.528 दक्षिण-आरंक्षित वनकक्ष क.477 पूर्व-सोनभद्रा नदी पश्चिम-आरक्षित वनकक्ष क.537

1

अमन सिंह, कलेक्टर.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

3874

[ भाग 1

कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) तहसील- कुक्षी,

जिला , धार मध्यप्रदेश

पत्र क्र.- 790-री-1-2023- रा.प्र.क्र. -06-अ-82-2022-23

कुक्षी, दिनांक 14 मार्च 2023

प्ररुप- "घ"

{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 3100/री-1 / 2022 कुक्षी , दिनांक 02.11.2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक -3 से पम्प हाऊस क्रमांक 4 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम- जेतगढ़ , प.ह.न.- 12, रा.नि.मं.-01 , बाग , तहसील- कुक्षी, जिला-धार में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09.12.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

खसरा कमांक

4

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 5

3

1

2

258/1/265

0.050 धार

कुक्षी ग्राम-जेतगढ़, प.ह.न.-12

0.040

254

02

0.090

कुल योग

3875

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

पत्र क्र. - 793- री - 1-2023- रा.प्र.क्र. 07-अ-82-2022-23

प्ररुप- "घ"

{ नियम- 6 देखिए }

अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 3125/री-1 / 2022 कुक्षी, दिनांक 02.11.2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस कमांक-3 से पम्प हाऊस क्रमांक 4 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम- गेटा, प.ह.न.-13 , रा.नि.मं.-01 , बाग, तहसील-कुक्षी, जिला-धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।

और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09.12.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।

अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5 2

3

1

348/2/2

0.022 धार

कुक्षी ग्राम-गेटा, प.ह.न.-13,

348/2/1/3

0.022

0.040

355

354/3

0.024

357/2

0.021 3876

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

जिला       तहसील      ग्राम / पटवारी   खसरा       उपयोग के अधिकार
                       हल्का कमांक     कमांक       के लिये अर्जित की
                                                    जाने वाली भूमि
                                                     (हेक्टेयर में)
              2           3              4              5
 1
                      ग्राम-गेटा,      357/3          0.031
धार         कुक्षी
                                       357/4          0.002
                      प.ह.न.- 13 ,
                                       357/1          0.028
                                      271/1/7         0.006
                                      271/1/8         0.007
                                       271/3          0.022
                                       271/2          0.030
                                       270/1          0.008
                                        268           0.016
                                        267           0.014
                                      277/5/3         0.025
                                      277/5/2         0.019
                                       277/3          0.024
                                       277/2          0.024
                                        281           0.025
                                        255           0.102
                                        252           0.014
                                        230           0.055
                                       227/2          0.011
                                       226/3/2        0.010
                                       226/3/1        0.045
                                       226/4          0.035
                                       146/7          0.006
                                       146/8          0.018
                                       146/5          0.018
                                       204/2          0.035
                                        206           0.006
                                      204/4/क         0.025
                                       203/2          0.011
                                      204/1/1         0.028
                                       204/1/2        0.010
                                       203/3           0.011
                                        456           0.059
                                        457            0.021
                                       462/5          0.069
                                       462/2           0.006
                                       462/4           0.010

3877

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

2

3 1

धार

कुक्षी ग्राम-गेटा, प.ह.न.-13,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

462/1

0.002

0.006

461

0.005

549

0.095

540

0.048

551

522/3

0.015

522/2

0.006

0.018

522/1

0.032

519

521

0.018

0.020

517

0.026

503/1

496/1

0.042

0.074

496/2/1

0.016

495

0.018

493/570

59

1.456

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

3878

[ भाग 1

सरदारपुर , दिनांक 4 अप्रैल 2023 पत्र क्र.-968 - भू-अर्जन-री - 1-2023- रा.प्र.क्र. -0006-अ-82-2022-23

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

: अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्दहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. -02 एवं डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. -01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-03 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-बांदेड़ी, प.ह.नं.-90, रा.नि.मं.-03 , अमझेरा, तहसील- सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

3

5 2

1

582/1/1

0.022 धार सरदारपुर ग्राम- बांदेड़ी, प.ह.नं.-90,

0.022

582/2/1

0.042

585/1

0.045

587

0.023

584/3 3879

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

खसरा

ग्राम/ पटवारी !

जिला        तहसील                                  उपयोग के अधिकार
                       हल्काकमांक       कमांक      के लिये अर्जित की
                                                    जाने वाली भूमि
                                                     (हेक्टेयर में)
 1            2            3             4               5
          सरदारपुर    ग्राम- बांदेड़ी, 584/1           0.008
धार
                                       584/2           0.036
                       प.ह.नं.-90 ,
                                        578/3          0.055
                                       577/1/3         0.004
                                       577/1/2         0.037
                                        576            0.023
                                        550            0.018
                                       489/3           0.056
                                        487            0.073
                                        494            0.006
                                       495/2           0.013
                                       495/1           0.036
                                        496            0.018
                                        525/2          0.014
                                        405            0.004
                                        404            0.061
                                        362/2          0.014
                                        30/1           0.028
                                        362/1          0.038
                                       363/1/2         0.014
                                       364/2/2         0.003
                                        364/3          0.017
                                       344/3/2         0.032
                                       344/3/1         0.009
                                        346/2          0.014
                                        347/2          0.095
                                         108           0.006
                                         107           0.070
                                        113/1          0.076
                                        103/2          0.020
                                        104/2          0.033
                                        102/1          0.066
                                         93            0.054
                                         10            0.010
                                          7            0.029
                                          8            0.085
                                        11/3           0.010
                                         11/2          0.061
                                                       0.030

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

3880

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

2

3 1

धार

सरदारपुर ग्राम-बांदेड़ी, प.ह.नं.-90 खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

18/2/1

0.055

24/2

0.016

23

0.032

0.008

22

0.057

25/3

25/2/2

0.018

0.026

27/2

0.064

27/3

0.060

29

30/2/1

0.011

0.013

30/2/2

0.025

30/2/3

31/2

0.078

0.093

40

0.008

41/3

0.033

41/2

0.022

41/1

0.020

324/1

62

कुल योग

12.069 3881

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

पत्र क्र. - 973 -भू-अर्जन- री-1-2023 - रा.प्र.क्र.-0039-अ-82-2022-23

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 व डी.एम.- 3 पाईप नहर एवं डी.एम.-3 की ब्रांच माईनर एल.एम. -04 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम मांगोद, प.ह.नं.-91 , रा.नि.मं.-03 , अमझेरा, तहसील-सरदारपुर, जिला-धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5 2

3

1

0.066

295/2

धार सरदारपुर ग्राम - मांगोद, प.ह.नं.-91,

0.036

297

0.022

298

0.006

242/2

0.022

11/3 1 3882

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

4

3

5 1

10

0.052 धार सरदारपुर

7/2

0.054

ग्राम-मांगोद, प.ह.नं.-91

179

0.011

9

0.031

8/1/1

0.044

7/1/1/2

0.002

7/1/2

0.029

21/1/1

0.037

21/1/2

0.022

22/1

0.020

291/2

0.009

0.006

281

284

0.118

0.004

283

0.021

288

0.062

289

0.009

262

0.014

259/2

0.022

259/1

0.017

255/1

256

0.003

0.004

131

172/2

0.040

0.056

190

186

0.081

0.004

187/1

0.023

187/2

0.003

184/1

183/2

0.022

0.007

182/1

0.026

128

133

0.085

130

0.029

126/1

0.032

0.009

126/2/2/1

134/2

0.006

134/1

0.049

123/2

0.071

1.286

43

कुल योग

4 3883

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

पत्र क्र. -978-भू-अर्जन- री - 1-2023- रा.प्र.क्र. -0032-अ- 82-2022-23

प्ररुप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद -थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी -2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. -3 पाईप नहर एवं उसकी ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम. - 02 , 08 व एल.एम. -04के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-अमझेरा , प.ह.नं.-93 , रा.नि.मं.-03 , अमझेरा , तहसील-सरदारपुर, जिला-धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

अनुसूची::

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा । ::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.012

8

धार सरदारपुर ग्राम-अमझेरा, प.ह.नं.-93

0.035

2/2

0.007

2/1

0.031

5/1

0.055

4/1 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

3884

जिला       तहसील      ग्राम / पंटवारी   खसरा       उपयोग के अधिकार
                       हल्काकमांक      कमांक       के लिये अर्जित की
                                                    जाने वाली भूमि
                                                     (हेक्टेयर में)
              2            3             4               5
  1
                     ग्राम-अमझेरा,      1085           0.041
धार       सरदारपुर
                                        3/2            0.050
                      प.ह.नं.-93,
                                        3/3            0.024
                                        83/1           0.071
                                         94            0.047
                                         96            0.089
                                       231/2           0.004
                                        230            0.102
                                        247            0.050
                                        246            0.042
                                        245            0.039
                                        236/2          0.067
                                        237/1          0.050
                                        237/2          0.018
                                       240/1           0.021
                                        239            0.004
                                        238/1          0.036
                                        238/2          0.046
                                        240/2          0.028
                                        240/3          0.034
                                        34/1/4         0.042
                                        34/2/1         0.066
                                        34/2/2         0.061
                                        38/2           0.017
                                        38/1           0.053
                                        37/1           0.033
                                        37/2           0.034
                                        49/2           0.016
                                        45/1           0.020
                                        45/2           0.036
                                        45/3           0.046
                                         46            0.017
                                         48            0.020
                                         47            0.066
                                        975/2          0.012
                                       976/2/2         0.006
                                      976/2/3/1        0.015
                                      976/2/3/2/1      0.011
                                      976/2/3/2/2      0.008

3885

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

2

1

3

धार

सरदारपुर

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

976/2/1

0.024

972/1

0.010

ग्राम-अमझेरा,

प.ह.नं.-93

   971             0.011
   969             0.022
   970             0.038
 1056/1/1          0.006
  1056/2           0.026
 1056/3/1          0.020
 1056/3/2          0.015
  1058/1           0.034
   1084            0.044
   1083            0.011
  1082/2           0.006
  232/1            0.075
  232/2            0.026
  236/1            0.017
  235/2            0.008
  234/2            0.006
   419             0.033
  434/1            0.013
   437             0.045
  441/1            0.045
  442/1            0.035
  501/2/2          0.037
   500/1           0.070
  500/2            0.064
  499/3            0.091
   497             0.018
 492/1/1/1         0.063
 492/1/1/2         0.015
 496/1/1/1         0.022
 496/3/1           0.018
 496/3/2           0.016
 496/3/3           0.012
463/2/2/1/3         0.017
   79             2.595

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023

3886

[ भाग 1

पत्र क्र. - 983 - भू-अर्जन- री-1-2023- रा.प्र.क्र.-0018-3-82-2022-23

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-06 एवं उसकी ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-02, आर. एम.-05 व एल.एम.-02 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम बोरखेड़ी, प.ह.नं.-82, रा.नि.मं. -03 , अमझेरा , तहसील-सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अत्तएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5 2

3

1

203

0.006 धार सरदारपुर ग्राम-बोरखेड़ी, प.ह.नं.-82,

0.044

204/2

0.020

198

0.002

186

0.066

184 3887

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

जिला        तहसील     ग्राम / पटवारी    खसरा       उपयोग के अधिकार
                        हल्काकमांक      कमांक       के लिये अर्जित की
                                                    जाने वाली भूमि
                                                      (हेक्टेयर में)
  1           2            3              4              5
धार       सरदारपुर    ग्राम- बोरखेड़ी,   179           0.049
                                        180/4           0.006
                       प.ह.नं.-82,
                                        180/3          0.008
                                        180/2           0.012
                                       180/1/1         0.011
                                        173/2          0.019
                                       173/1/3         0.006
                                       173/1/2          0.006
                                        173/1/1         0.005
                                        171/5           0.032
                                        171/4          0.009
                                        171/3           0.008
                                        171/2          0.008
                                        171/1          0.008
                                        170/1          0.066
                                       163/5/3         0.052
                                       163/5/1          0.001
                                        163/1          0.071
                                        163/2
                                                        0.068
                                        163/3
                                         98             0.067
                                         97             0.012
                                        93/4            0.016
                                         85/3           0.008
                                         95/3           0.014
                                         94             0.020
                                         85/5           0.010
                                         85/4           0.014
                                         46             0.024
                                        44/2            0.010
                                         11/2           0.001
                                                        0.004
                                          13            0.006
                                        282/5           0.022
                                        282/10          0.006
                                        282/8           0.018
                                       374/1/1          0.015
                                       374/1/2          0.045
                                        374/2           0.029

3888

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

[ भाग 1

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

4

1

3

5

धार

382

0.048 सरदारपुर

380/2/2

0.012

ग्राम-बोरखेड़ी,

प.ह.नं.-82

 380/1         0.062
 405/3         0.039
 405/2         0.034
 405/1         0.012
  404          0.020
 406/1         0.004
 420/1         0.006
 424/2         0.042
  425          0.043
 421/2         0.010
  432          0.071
  434          0.036
435/1/1        0.010

58

कुल योग

/ 1.373 3889

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

पत्र क्र. - 988 -भू-अर्जन-री-1-2023- रा.प्र.क्र.-0035-अ-82-2022-23

प्ररुप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद- थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. - 01 एवं उसकी ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम. - 04 व आर.एम. -7 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- मोरगांव, प.ह.नं.-85, रा.नि.मं.-03 , अमझेरा, तहसील-सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अंतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

1

2

0.049 धार

773/2

सरदारपुर ग्राम- मोरगांव, प.ह.नं.-85,

0.041

775

0.015

769

798

0.039

776/2

0.023 3890

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

[ भाग 1

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

2

5 1

3

0.002

776/1

धार

सरदारपुर

814/1/1

0.007

ग्राम-मोरगांव,

प.ह.नं.-85

  777/2          0.011
  777/1          0.020
  767/1          0.047
  766/2         0.048
  766/1          0.039
   737           0.045
   738          0.044
   735           0.018
   715           0.086
 733/1/1/5       0.041
  733/2          0.075
 733/1/1/6       0.013
 733/1/1/7       0.010
 733/1/1/8       0.026
733/1/1/10       0.017
733/1/1/11       0.014
  475/1          0.037
   472           0.008
  469/2          0.101
   460           0.043
   811           0.069
 459/1/2         0.020
  398/2          0.034
   402           0.026
  390/1          0.031
 404/1/1         0.020
 404/1/2         0.015
  387/2          0.011
  386/2          0.020
   412           0.055
   410           0.005
   411           0.003
   415           0.043
   418           0.056
   419           0.036
   420           0.033

3891

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

3

4

5

421/1/2

1 धार

0.031

सरदारपुर

0.006

431

ग्राम-मोरगांव,

प.ह.नं.-85

                                   421/1/1         0.003
                                     422           0.014
                                    428/1          0.054
                                    428/2          0.018
                                    427/1          0.011
                                    427/2          0.011
                                     425           0.011
                                     758           0.014
                                     757          0.019
                                    756/1/2       0.008
                                    756/1/1        0.048
                                     719           0.034
                                     711           0.028
                                     709           0.021
                                     710           0.008
                                     701           0.041
                                    699/2         0.013
                                     700           0.006
                                     664           0.048
                                    650/2          0.005
                                    651/1          0.014
                                    651/2          0.030
                                    647/4          0.061
                                    647/2         0.002
                                    647/1          0.018
                                     643          0.075
                                     644           0.018
                                     736          0.024
                                   733/1/1/1       0.051
                                   733/1/1/2       0.038
                                   733/1/1/3      0.017
                                     796          0.065
                                    884/1          0.060
                                   798/906         0.030
                                     873           0.021
                                     883          0.006
धार      सरदारपुर                     870          0.058
                                      871          0.054

ग्राम-मोरगांव,

प.ह.नं.-85

867/2/2

0.067

867/2/1/2

0.019

867/2/1/1

0.041

867/1

0.033

854

0.051

853

0.011

89

2.712

कुल योग

3892

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

[ भाग 1

पत्र क्र. -993 -भू-अर्जन- री-1-2023 - रा.प्र.क्र.-0037-अ-82-2022-23

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार , को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद - थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. -3 पाईप नहर एवं उसकी ब्रांच माईनर एल.एम.-12 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- इडरिया, प.ह.नं.-95, रा.नि.मं.- 03, अमझेरा , तहसील- सरदारपुर, जिला-धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

3

2

5 1

धार

178/2

0.163 सरदारपुर ग्राम- इडरिया, प.ह.नं.-95,

82

0.068

0.063

81

87

0.008

76/2

0.013 3893

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

2

1

3

धार सरदारपुर ग्राम- इडरिया, प.ह.नं.-95, खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

47

0.052

95

0.015

93/3

0.002

46/6

0.005

107

0.005

93/2

0.016

93/1

0.017

0.012

46/8

0.026

94

46/9

0.015

96/3

0.040

100/1/1

0.014

99

0.057

40

0.013

38/3/2

0.020

38/3/1

0.047

34/2

0.045

34/1

0.050

182/2

0.035

0.015

185

0.027

186/1

150

0.089

169

0.040

151

0.003

167

0.006

155/1

0.020

155/2

0.039

0.004

143

137/2

0.039

0.024

137/1

135/1

0.038

0.030

135/3

133

0.075

132

0.065

129/2

0.011

129/1

0.095

41

1.421

कुल योग

राहुल चौहान, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

3894

[ भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर , जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

प्र.क्र.-6-अ-82-2022-23

रायसेन, दिनांक 17 अप्रैल 2023

'अंर्तगत धारा 19 भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता, का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.3 सन 2013 ) चुकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में बीना संयुक्त सिचाई एवं वहुउद्देशीय परियोजना मड़िया बॉध तहसील बेगमगंज जिला रायसेन के ग्राम खित्रिया पारासर के लिए बांध निर्माण में डूब प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक बार सर्वे क्रमांक विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन,पुत्तर्वासन , पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिका का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.3 सन 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्त अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैः-

परियोजना का नाम :

बीना संयुक्त सिचाई एवं वहुउद्देशीय परियोजना मडिया बाँध

भूमि काविवरण

1 जिला

:- रायसेन

:- बेगमगंज 2. तहसील,

3 ग्राम

ख़िरिया पारासर

4 पटवारी हल्का नम्बर

01

5 अर्जित भूमि का क्षेत्रफल हैं० में

0.021

::अनुसूची -01::

स.क्र.

खसरा नम्बर

भूमि स्वामी का नीम

1

2

1

शासकीय यात्री प्रतिक्षालय

34/1 रास्ता

37

2

शासकीय चबूतरा

शासकीय

3

मंदिर

54/3 रास्ता

4

शासकीय यात्री प्रतिक्षालय

57/36 कब्रिस्तान

5

शासकीय शौचालय

57/36 कब्रिस्तान

मकान का. प्रकार

निर्मित सकान का भूतल का क्षेत्रफल (वर्ग०मी०) में

3

4

पक्काप्रतिक्षालय

14.41

पक्काचबूतरी

1.00

पक्का मंदिर

166.28

पक्काप्रतिक्षालय

29.37

पक्काशौचालय

5.40

16.46 (वर्ग ०मी० )

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बेगमगंज जिला रायसेन तथा परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (बी.पी.आई.यू.-2) क्रमांक 2 राहतगढ़, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता हैं ।

3895

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

प्र.क्र.-3-अ-82-2022-23

अंर्तगत धारा 19 भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.३ सन 2013) चुक़ि राज्यराज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में बीना संयुक्त सिचाई एवं वहुउद्देशीय परियोजना मडिया बाँध तहसील बेगमगंज जिला रायसेन के ग्राम सुमेर के लिए बांध निर्माण में डूब प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक बार सर्वे क्रमांक विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जनःपुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचितं प्रतिकर और पारदर्शिका का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.3 सन 2013 ) की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता हैं कि निम्न अनुसूचियों के पद (2 ) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोकं प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैः- ২

परियोजना का नाम :

बीनां संयुक्त सिचाई एवं वहुउ‌द्देशीय परियोजना मेडिया बॉध

भूमि का विवरण

:- रायसेन 1'जिला

:- बेगमगंज 2 तहसील

3 ग्राम

:- सुमेर

4 पटवारी, हल्का नम्बर

-8

5 अर्जित भूमि का क्षेत्रफल हैं० में :

0.021 हैं०

::अनुसूची -01:

स.क्र.

'खसरा नम्बर

भूमिस्वामी का. नाम

2

3 1

1

शासकीय शौंचालय

85/1 रास्ता

85/1

2

राजू पिता रतन

3

फिलटर प्लान्ट

408/341 शासकीय

408/341

4

शमशान घाट

शासकीय

मकान का प्रकार

निर्मित मकान का भूतल का क्षेत्रफल (वर्ग० मी०) में

5

4

पक्काशौचालय

46.15

कच्चा मकानः छत टीन सेंट खपरैले

19.13

पक्काप्लान्ट

47.07

92.56 पक्काशमशान छत टीन सेंट

204.91 (वर्ग ० मी०)

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बेगमगंज जिला रायसेन तथा परियोजना प्रशासकं बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (बी.पी.आई.यू. -2) क्रमांक 2 राहतगढ, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

3896

[ भाग 1

प्र.क्र.-2-अ-82-2022-23

अंर्तगत धारा 19 भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.3 सन 2013) चुकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में बीना संयुक्त सिचाई एवं वहुउद्देशीय परियोजना मडिया बाँध तहसील बेगमगंज जिला रायसेन के ग्राम खजुरिया बरामद गढ़ी के लिए बांध निर्माण में डूब प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक बार सर्वे क्रमांक विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन , पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिका का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.3 सन 2013) की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पदं (2) में वर्णित भूमिं एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैः-

परियोजना का नाम

बीना संयुक्त सिचाई एवं वहुउ‌द्देशीय परियोजना मडिया बाँध

भूमि का विवरण

1 जिला

:- रायसेन

2 तहसील

- बेगमगंज

3 ग्राम

:- खजुरिया बरामद गढ़ी

01

4 पटवारी हल्का नम्बर

0.023 : हैं०

5' अर्जित भूमि का. क्षेत्रफल हैं०

::अनुसूची -01:

खसरा नं ०

स.क्र.

मकान का प्रकार

भूमि स्वामी का नाम

निर्मित मकान का भूतल का क्षेत्रफल (वर्ग०मी० ) में

1

2

3

4

1

शासकीय

पक्काशमशान घाट

46.08 32 नाला

2

शासकीय

11.6

पक्काचबूतरा

62 रास्ता

3

पक्कामंदिर

मंदिर दुर्गा जी का

47.25 160/1 चारागाह

4

पंप हाऊस

पक्कापंप हाऊस

34/1 शासकीय

5

कच्चा मकान

श्री बाई पति हुकमसिंह

129.37 34/1 शासकीय

भूमि के नक्शे तथा प्लान् का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बेगमगंज जिला रायसेन तथा परियोजना प्रशासक, बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (बी.पी.आई.यू.-2) क्रमांक 2 राहतगढ, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3897

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

प्र.क्र.-9-अ-82-2022-23

अंर्तगत धारा 19 भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.3 सन 2013 ) चुकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में बीना संयुक्त सिचाई एवं वहुउद्देशीय परियोजना मडिया बॉध तहसील बेगमगंज जिला रायसेन के ग्राम बेलई के लिए , बांध निर्माण में डूब प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक बार सर्वे क्रमांक विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिका का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र .3 सन 2013 ) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2 ) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैः-

परियोजना का नाम :

बीना संयुक्त सिचाई एवं वहुउ‌द्देशीय परियोजना मडिया बाँध

भूमि का विवरण

1 जिला

:- रायसेन

2 तहसील

बेगमगंज

:-

3.ग्राम

:- बेलई

4 पटवारी हल्का नम्बर :-01

0.043 5 अर्जित भूमि का क्षेत्रफल हैं० में

::अनुसूची -01:

स.क्र.

खसरा नम्बर

मकान का प्रकार

भूमिस्वामी का नाम

2

3 1

1

हरिसिंह पिता रामचरण 235/116 खलियान ( पडती 5 बार्स से ज्यादा )

2

निर्मित मकान का भूतल का क्षेत्रफल (वर्ग० मी०) में

4

5

कच्चा मकान

91.85

पक्कामकान

राजू पिता हरिसिंह लोधी

235/116 खलियान (पडती 5 बार्स से ज्यादा )

3

58.61

कच्चा मकान

5.46

कमलेश पिता मुल्लू

109 आवादी

4

पक्काएवं कच्चा मकान

121.87

हरिसिंह पिता दुर्जनसिंह

109 आवादी

92

.5

कमोद पिता मोहन

आवादी

6

नीलेश पिता कमोद

92 आवादी

92

7

कच्चा मकान

15.08

कच्चा मकान

69.20

मनोज पिता कमोद

आवादी

68

8

हनुमान मंदिर शासकीय

कच्चा मकान

10.11

पक्कामंदिर

58.60

योगः-

430.78 (वर्ग ०मी० )

0,043 ( 0)

भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बेगमगंज जिला रायसेन तथा परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (बी.पी.आई.यू.-2) क्रमांक 2 राहतगढ, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अरविंद कुमार दुबे , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

3898

[ भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन

राजस्व विभाग

सिवनी, दिनांक 24 अप्रैल 2023

क्र. -2986-जि.भू.अ.-2023

भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है । इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैः-

अनुसूची

प.ह.नं.-36

ब.नं.:-27

1- ग्राम का नाम

:-कुकलाह

तहसीलः-सिवनी

:-बंडोल

जिला:-सिवनी 2- रा.नि.मं.

3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:- 2.40 हेक्टेयर

संरचना

सीमाएं

वृक्ष

सर्वेक्षण कमांक

स. क्र.

हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता

प्रकार

संख्या

उत्तर

पश्चिम

दक्षिण

प्रगतिकिस्म

काएरिया NOOK192k

LL3le581jpre क्षेत्रफल

Nok102Jibe

9

7

10-

2 m 4

6

1

5

11 12 13 14

1 14/1/1

0.11

1

भूमि

कृषि

भूमिस्वामी

कीभूमि

भगवानदासपुत्रघासीरामकीभूमि

Stayay19bylatehlakbthtk

पेंचव्यपवर्तनपरियोजनाकीनहर

प्रमोद, प्रदीप, राजेन्द्र पुत्रमेरसिंह, रामकुमारी शशिबाई प्रीतिबाई पुत्री मेरसिंह जाति बढई पता कुकलाह सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी

148526billaekkababa|

2 24/1/1

0.11

1

1

1 कृषि

भूमिस्वामी

खूबचंद पुत्र प्रेमी जाति बढई पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी

Abhiblake घासीरामकीभूमि bijk14252 lthtkkababa

भगवानदासपुत्र befheyebalak खूबचंदपुत्रप्रेमी 11th12522yun

3 24/2

0.03

1

1

1 कृषि

भूमिस्वामी

लखन पुत्र प्रेमी जाति बढई पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी

Byllable198Halpa khAlbelalett

3182$212 माहूपुत्रप्रेमीजाति

खूबचंदपुत्रप्रेमी khe100520ylun

माहूपुत्रप्रेमीजाति yk132$212 3899

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

4 24/4

0.04

1

1 कृषि

भूमिस्वामी

म.प्र. भूमिस्वामी कुकलाह सिवनी जाति बढई पता माहू पुत्र प्रेमी

भगवानदासपुत्रघासीराम कीभूमि

सुशीलकुमारपुत्रघासीराम कीभूमि

भगवानदासपुत्रघासीराम कीभूमि

कुंजभवनबगैरापुत्रपुत्री परतापसिंहकीभूमि

5 14/2

0.10

कृषि

भूमिस्वामी

म.प्र. भूमिस्वामी कुकलाह सिवनी अग्रवाल पता घासीराम जाति भगवानदास पुत्र

भगवानदासपुत्रघासीराम कीभूमि

सुशीलकुमारपुत्रघासीराम कीभूमि

प्रमोद,प्रदीपबगैरापिता मेरसिंहकीभूमि

नान्होबगैरापितापुन्नूकी भूमि

6

14/3

0.11

कृषि

भूमिस्वामी

म.प्र. भूमिस्वामी कुकलाह सिवनी अग्रवाल पता घासीराम जाति सुशीलकुमार पुत्र

भगवानदासपुत्रघासीराम कीभूमि

कुंजभवनबगैरापुत्रपुत्री परतापसिंहकीभूमि

बंजारीपुत्रमिगनूमेहरा कीभूमि

नान्होबगैरापितापुन्नूकी भूमि

7

23

0.27

भूमिस्वामी

कृषि

म.प्र.शासनघासचराईभूमि

म.प्र.शासनघासचराईभूमि

बंजारीपुत्रमिगनूमेहराकीभूमि

माहूपुत्रप्रेमीजातिबढईकीभूमि

म.प्र. भूमिस्वामी कुकलाह सिवनी धोबी पता परतापसिंह जाति रामोबाई बेवा परतापसिंह, जानकीबाई, पुत्री पुत्रपरतापसिंह जगदीश रामलखन, कुंजभवन

16/1/1

8

0.06

कृषि

भूमिस्वामी

म.प्र.शासनघास चराईभूमि

म.प्र. भूमिस्वामी कुकलाह सिवनी जाति मेहरा पता बंजारी पुत्र मिगनू

सुशीलकुमारपुत्र घासीरामकीभूमि

बंजारीपुत्रमिगनू मेहराकीभूमि

मालतीपतिभिगनू बगैराकीभूमि

9 16/1/2

0.04

कृषि

भूमिस्वामी

बंजारीपुत्रमिगनू मेहराकीभूमि

बंजारीपुत्रमिगनू मेहराकीभूमि

म.प्र.शासनघास चराईभूमि

म.प्र.शासनरास्ता कच्चा

अर्जुनसिंह पुत्र बागरी पता कमलसिंह जाति म.प्र. भूमिस्वामी कुकलाह सिवनी

10 53

0.10

भूमिस्वामी

1

1

कृषि

म.प्र.शासनरास्ताकच्चा

म.प्र.शासनरास्ताकच्चा

घनश्यामपितातेजलालकी भूमि

चमराकीभूमि दादूराम,दयारामबगैरापिता

भूमिस्वामी सिवनी म.प्र. बडी पुलिस लाइन जाति बागरी पता पतिरामकुमार संरक्षक मॉ सुशील पुत्र रामकुमार अनुज नाबालिग मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

3900

11 48/7

0.02

कृषि

भूमिस्वामी

[ भाग 1

1

म.प्र.शासननाला

म.प्र.शासनरास्ता Thack

संतलालपिता Thekebibap

तेजलाल जाति धोबी पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी मूरतसिंह पुत्र

12 47

0.07

कृषि

भूमिस्वामी

गप्पूपुत्रभगवत बागरीबगैराकीभूमि

1

1

म.प्र.शासनरास्ताकच्चा

रास्ता Thachbold-AAKH

TheyeAIAARDAYbutto

नवीनकुमारपुत्रजगन्नाथसिंहकीभूमि

गप्पू पुत्र भगवत जाति बागरी पता लुघरवाडा सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी, भीकम, धन्नी, शिवसिंह, भनबोध पुत्र चुन्नी जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी म. प्र. भूमिस्वामी, फुल्लोपुत्री गोधन जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी म. प्र. भूमिस्वामी, झलकन पुत्र रामायणसिंह पता भोंगाखेडा सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी

13 46

0.03

कृषि

भूमिस्वामी

1

1

म.प्र.शासनघास चराईभूमि

नवीनकुमार पुत्र जगन्नाथसिंह जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी

14 44/2

0.05

कृषि

भूमिस्वामी

म.प्र.शासनरास्ता कच्चा

bife132Bajakta kshipk the19813| गप्पूपुत्रभगवत

1

1

भूमि

म.प्र.शासननाला

दिलीप , प्रदीप पुत्र अमरसिंह जाति कलार पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी

15 43/1

0.03

कृषि

भूमिस्वामी

म.प्र.शासनरास्ता कच्चा

bipaylaHHARKH||

राजकुमारपिता The14છછછછછછછછછછછ

कच्चा

म.प्र.शासनरास्ता

khHigaNCE जगन्नाथकीभूमि

ललिताबाई पत्नी नेमीसिंग जाति कलार पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी

16 43/2

0.02

कृषि

भूमिस्वामी

मायाबाई पत्नी देवीसिंग जाति कलार पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी belleyeleafle 12thbalak

दिलीप,प्रदीपपुत्र છછછછછત્રછ

मायाबाईपत्नीदेवीसिंग कीभूमि

म.प्र.शासनरास्ताकच्चा

halleletethtlallake कीभूमि

17 283/1

0.04

कृषि

भूमिस्वामी

bette19DIARIPAR|| ब्रजमोहनपुत्र

1

म.प्र.शासननाला

ब्रजमोहन पुत्र कामताप्रसाद जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी म.प्र.शासनरास्ताकच्चा

मायाबाईपत्नीदेवीसिंग कीभूमि

le14221KiDece राजमोहनपुत्र 3901

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

283/2

18

0.08

कृषि

भूमिस्वामी

1

भमि

म.प्र.शासननाला

म.प्र.शासनरास्ता कच्चा

राजमोहन पुत्र

कामताप्रसाद

जाति बागरी पता

कुकलाह सिवनी

म.प्र. भूमिस्वामी

19 285/1

0.01

कृषि

भूमिस्वामी

boyle132bitAKIDHIke ब्रजमोहनपुत्र

142latet2klallalse| ब्रजमोहन,पिता

भमि

राजमोहन पुत्र

कामताप्रसाद

जाति बागरी पता

कुकलाह सिवनी

म.प्र. भूमिस्वामी

LyelateteHailakh ब्रजमोहन,पिता

leftusDIARIDANCE ब्रजमोहनपुत्र

lesle12BINKINGIce ब्रजमोहनपुत्र

285/2

20

0.01

कृषि

भूमिस्वामी

The10BHARIDHAR ब्रजमोहनपुत्र

म.प्र.शासननाला

ब्रजमोहन, राजमोहन पुत्र कामताप्रसाद, सरजूबाई पुष्पाबाई शकुनबाई, सरस्वतीबाई पुत्री कामताप्रसाद जाति बागरी, पता कुकलाह सिवनी म. प्र. भूमिस्वामी राजा पुत्र हनवंतसिंह , रानू पुत्री हनवंतसिंह जाति बागरी पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी

21 121/1

0.01

कृषि

भूमिस्वामी

म.प्र.शासनरास्ताकच्चा

begeyeBIHARIDISEKbhak

the19821AKIAHIRkoaank

bethe198HANDKEHIR

अयजनसिंह पुत्र काशीराम, सुधीर पुत्र चैतराम, रतिबाई, राखीबाई, सुधाबाई, मिथलेश प्रतिमा पुत्री चैतराम, चन्द्रवती बेवा चैतराम जाति बागरी, आशुतोष, मनीष पुत्र रामभुवनसिंह, रेनूबाई सपना पुत्री रामभुवनसिंह, सीताबाई बेवा रामभुवनसिंह, फुलवती पिता काशीराम, जाति बागरी पता बन्डोल बुधिया बेवा काशीराम जाति बागरी पता बन्डोल सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी

22 121/3

0.26

कृषि

Helpitefle

कीर्तिपत्नीअतुलकीभूमि

with13816Whplugs

the198HINDEkhbhallakh

कीर्ति पत्नी अतुल

जाति गौर पता

कुकलाह सिवनी

म.प्र. भूमिस्वामी

म.प्र.शासनरास्ता

कीर्तिपत्नीअतुल कीभूमि

कीर्तिपत्नीअतुल कीभूमि

lesle198HADR kh kinjalke मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

3902

[ भाग 1

23 122/2

कीर्ति पत्नी अतुल

0.01

कृषि

भूमिस्वामी

कुकलाह सिवनी

जाति गौर पता म.प्र. भूमिस्वामी

कीर्तिपत्नी Life19816Bre

कीर्तिपत्नी light148De

khHatake Life198Hlabe

KEHINGANGE beffe132HADA

24 122/1

अयजनसिंह पुत्र

0.07

काशीराम , सुधीर

पुत्र चैतराम,

रतिबाई, राखीबाई,

सुधाबाई, मिथलेश

प्रतिमा पुत्री चैतराम ,

चन्द्रवती बेवा

चैतराम जाति

बागरी, आशुतोष,

मनीष पुत्र

रामभुवनसिंह,

1

कृषि

रेनूबाई सपना पुत्री

भूमिस्वामी

रामभुवनसिंह,

म.प्र.शासनरास्ताकच्चा

सीताबाई बेवा

रामभुवनसिंह,

कीर्तिपत्नीअतुलकीभूमि

अर्जुनसिंहपुत्रथानसिंहकीभूमि

फुलवती पिता

છુંછછછછછછછછછછછ36.Megha

काशीराम, जाति

बागरी पता बन्डोल

बुधिया बेवा

काशीराम जाति

बागरी पता बन्डोल

सिवनी म.प्र.

भूमिस्वामी

25 123/2

0.25 अर्जुनसिंह पुत्र

थानसिंह जाति

बागरी पता

कृषि

कीभूमि

Hellarlyfle

कुकलाह सिवनी

भूमिस्वामी

MilkBilm2018 khlabele

belle132ladle KE122Hallake

lete19821howis कैलाशपिता

[tee1492Yabaley! 4thSikkaloly

26 136/1/1

नानकराम पुत्र

0.20

श्रीचंद जाति

1

बागरी पता

1

कृषि

Hellbibile

कुकलाह सिवनी

1902Lallakh

अरविंदपिता lete14621A

thegesplita रजनीपुत्री

1948intelebelallalke whythinkle

भूमिस्वामी

27 130

0.10 सिलोचनाबाई बेवा

गिरवरसिंह जाति

बागरी रवीन्द्र,

अरविंद पुत्र

कृषि

भूमिस्वामी

गिरवरसिंह जाति

बागरी पता

म.प्र.शासनरास्ताकच्चा

DIADELHEKEHlachtelle बागरीकीभूमि

Byun2018KEHINGLI- बागरीकीभूमि

भूमि 1942Hallellaboyblog

कुकलाह सिवनी भूमिस्वामी

28 131

0.02

1

भूमिस्वामी

कृषि

म.प्र.शासनरास्ता कच्चा

म.प्र.शासनरास्ता कच्चा

कुकलाह सिवनी

सिलोचनाबाईपति buffet142ajabal

नानकराम पुत्र श्रीचंद जाति बागरी पता भूमिस्वामी

कीभूमि bhalkeWhlelka 3903

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

29-137/5

0.04

कृषि

भूमिस्वामी

कैलाशपिता 148214Labhs

जगतसिंहपिता

leftusblabela

रजनी पुत्री जगतसिंह जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी भूमिस्वामी

कीभूमि Willeyumboltk kiblackbik

137/6

30

सुषमापुत्री the198224patel

1

कृषि

भूमिस्वामी

कैलाशपिता 1082015 रजनीपुत्री कीभूमि ldelletypes

जगतसिंहपिता

bitlyaBirbela

अभिलाषापिता 192aplete

0.04 सुषमा पुत्री जगतसिंह जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी भूमिस्वामी

31 138/2

0.07

कृषि

भूमिस्वामी

the1948HRR

lgeajwinbha faith_333 कीभूमि

अभिलाषा पुत्री भगतसिंह जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी भूमिस्वामी

bifle13attubbis

योग 2.40

31

1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज सिंघल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

3904

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

[ भाग 1

कार्यालय , कलेक्टर , जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

क्र.-06-अ-82-2021-22- बोरगांव-04285

बैतूल, दिनांक 28 अप्रैल 2023

चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची - 2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-

अनुसूची-1

सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन

अर्जन का रकबा हे . में

नगर/ग्राम

जिला तहसील

5

4

3

2

1

बोरगॉव खसरा नं. 124/9 पर स्थित एक मकान

बैतूल        प्रभात                                              पारसडोह जलाशय के डूब क्षेत्र
(म.प्र.)     पट्टन                                               हेतु।

अनुसूची-2

(प्रभावित धारकों की सूची )

कुल रकबा अर्जन का रकबा हे. में

ख.नं.

प्रभावित कृषक का नाम

क्र.

हे.में

5

4

3

2

1

0.068

124/9

1

अर्जन का रकबा निरंक। उक्त खसरा नंबर पर स्थित 01 भकान का अर्जन प्रस्तावित है।

निर्मला उर्फ गौलन पति गणपति

(2) चूँकि छिन्दी जलाशय की नहर के निर्माण हेतु उपरोक्तानुसार प्रभावित भूमि के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।

(3) प्रश्नगत भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है ।

(3) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,

अमनबीर सिंह बैंस , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

3905

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , राजगढ़ , जिला - राजगढ़ ( ब्यावरा) मध्यप्रदेश

प.क्र.-ए- 200-भू-अर्जन-2023

राजगढ़, दिनांक 30 अप्रैल 2023

प्रारुप "ख "

[(नियम 5 का नियम (2) देखिए ) ]

क्रमांक 5 सन 2013 अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है की मोहनपुरा वृहद सिचाई परियोजना बायीं तट नहर के परिवहन हेतु ग्राम- जोगीपुरा, ज्वालापुरा , मोतीपुराखाती, मान्यापुरा , चमारी , दिलावरी. तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ (D7 ) से सबंधित ग्रामों की सूची संलग्न है । तहसील पचोर से सारंगपुर एव खिलचीपुर एव राजगढ़ जिल्हा राजगढ़ तक मध्यप्रदेश राज्य में जैन इरीगेशन सिस्टम लटीडी कंपनी द्वारा भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाये ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमे भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव मध्य प्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन )

अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन 2013) कि धारा 3 कि उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय कि घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबदध है । उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम लीधारा 3 कि उपधारा ( 1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के निचे पाइप लाइन; केवल एव डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अनुविभागीय एवं भू अर्जनअधिकारी राजस्व राजगढ़ (तहसील राजगढ़ ) जिल्हा राजगढ़ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा

अनुसूची

ग्राम जोगीपुरा

खसरा क्रमांक

भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम अनु क्रमाक

1

कैलाशचन्द्र पिता घीसालाल जाती सौंधिया

21/3/1/3

2 21/3/2/2

तहसील -राजगढ़

ग्राम का नाम

कुल क्षेत्रफल

उपयोगकतों के अधिकार के लिए

0.045

0.295

जोगीपूरा

0.759

0.045

जोगीपुरा

श्रीमती कृष्ण नामदेव पति मनोज कुमार नामदेव पिता छिपा धर्मेद्र आर्य पिता रामस्वरूप आर्य जाती छिपा

3

16/2/3 यादवेंद्र पिता शिव नारायण जाती सौंधिया

4

हेमराज पिता बापूलाल जाती सौंधिया

16/2/4

4

कुल योग

ग्राम ज्वालाप्रा

1.012

0.015

जोगीपूरा

1.011

0.015

जोगीपुरा

3.077

0.120

तहसील -राजगढ़

रामलाल तुलसीराम पिता गंगाराम मीरा वि. गंगाराम

42/8

1

गुलाब ग्यारसी रामी पिता गंगाराम जाति चमार भवरीबाई , प्रेमबाई बीरम जाति चमार

अमृतलाल, बापूलाल बीरम जाति चमार

2

रामसिंह पिता जगन्नाथ जातीनाथ 42/14/2/2

3 42/14/2/3

4

गोकुल पिता जगन्नाथ जाती नाथ नानूराम पिता खीमा जाती नाथ 42/14/5/1/1

5

42/14/5/1/2

0.304

0.019

ज्वालापुरा

0.008

0.317

ज्वालाप्रा

0.316

0.009

ज्वालापुरा

0.406

0.008

ज्वालाप्रा

0.008

0.406

लक्ष्मीनारायण पिता नानूराम पिता जाती नाथ

6

41/4/1 गोरीलाल शांतिबाई पिता अमरसिंह जाती नाथ

7

41/4/2

ज्वालापुरा

0.015

0.224

ज्वालाप्रा

0.224

0,015

सोमनाथ बाई सूरज बाई पिता अमरसिंह जाती नाथ

8

30/2 विष्णुप्रासद पिता देवचंद जाती नाथ

9

41/2/1 बिराम पिता कालूराम जाती नाथ ज्वालापुरा

0.004

0.601

ज्वालापुरा

0.005

0.224

ज्वालापुरा 3906

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

10     31/2/2

[ भाग 1

                      सोमनाथ सूरज बाई पिता अमरसिंह जाती नाथ          ज्वालापुरा    0.145          0.022
   11        31/3     रोडजी पिता खीमा जाती नाथ                       ज्वालापुरा    0.291          0.023
   12     16/19/4/1   रामनाथ पिता जगन्नाथ जाती नाथ                   ज्वालाप्रा    0.270          0.010
   13     16/19/4/2   रामसिंह पिता जगन्नाथ जाती नाथ                   ज्वालाप्रा   0.270          0.010
   14     16/19/4/3   गोकल पिता जगन्नाथ जाती नाथ                     ज्वालाप्रा    0.270          0.010
   15     16/19/5/1   गोरीलाल शांतिबाई पिता अमरसिंह जाती नाथ         ज्वालाप्रा    0.405          0.010
   16     16/19/5/2   सोमनाथ सूरज बाई पिता अमरसिंह जाती नाथ          ज्वालापुरा    0,405          0.008
   17      16/7/2     धीरपसिह रामसिंह पिता लक्ष्मण जाती गुर्जर       ज्वालाप्रा    1.316          0.031
   18       16/12     धीरपसिह रामसिंह पिता लक्ष्मण जाती गुर्जर       ज्वालाप्रा    2.023          0.006
कुल योग       18                                                                   8.417          0.221
ग्राम-मोतीप्राखाती                                                                     तहसील-राजगढ़
    1        47/2     रतनलाल पिता धलजी                              मोतीप्राखाती   0.911          0.007
                      पर्व विजय वर्गीय पिता राजेंद्र विजयवर्गीय जाती
    2         71                                                    मोतीपुराखाती   0.293          0.018
                      महाजन
                      पर्व विजय वर्गीय पिता राजेंद्र विजयवर्गीय जाती
    3         70                                                    मोतीपुराखाती   0.202          0.014
                      महाजन
    4        79/1     राम दयाल पिता मदनलाल जाती स्तार               मोतीप्राखाती   0.485          0.011
    5        79/2     बल्ल्भ पिता मदनलाल जाती सुतार                 मोतीप्राखाती   0.485          0.012
    6        79/3     छोटूलाल पिता मदनलाल जाती सुतार                मोतीप्राखाती   0.485          0.012
    7        79/4    राजराम पिता मदनलाल जाती सुतार                  मोतीप्राखाती   0.485          0.012
    8        79/5     महेश पिता मदनलाल जाती सुतार                   मोतीप्राखाती   0.484          0.011
   و         79/6     मोहनलाल पिता मदनलाल जाती सुतार                मोतीपुराखाती   0.484          0.012
   10        88/1     शिवनारायण पिता प्यारजी जाती स्तार ,           मोतीप्राखाती   0.380          0.031
   11         92      अमरसिंह पिता देवीराम जाती गुर्जर              मोतीप्राखाती   0.620          0.024
   12        9/2      श्रीमती मंजू बिड़ला पति श्री बालकृष्णा बिड़ला जाती मोतीपुराखाती 6.070       0.090
                      वेश्य
                      मनोहरलाल पिता भवरलाल जगदीश पिता भवरलाल
   13        2/1                                                    मोतीपुराखाती   1.777          0.039
                      दिनेश पिता भवरलाल जाती खाती
कुल योग       13                                                                   13.163         0.293
ग्राम-मान्याप्रा                                                                        तहसील -राजगढ़
    1       91/1/3    छोटूलाल पिता देवीलाल जाती लोदा                 मान्याप्रा     2.000         0.016
                      बापूलाल पिता धुलजी जाती लोढ़ा अमरसिंह पिता
                      रामा मदनलाल पिता देवा भवरीबाई बेवा देवा
    2       91/1/7    दुलेसिंह पिता देवा सरदारबाई पिता देवा रंगलाल पिता मान्यापुरा 1.916          0.016
                      देवा गीताबाई रेशमा बाई सोरमबाई पिता धुलजी
                      रमकूबाई बेवा धुलजी रुघनाथ पिता धुलजी करणसिंह
                      पिता धुलजी जाती लोढ़ा
                      पप्पू गुलाब विष्णु पिता कालू राजेंद्र अन्नू देवराज
    3      91/1/12    ना बा पिता कालू सर पर माला धापूबाई बेवा कालू    मान्यापुरा   1.859          0.016
                      जाती भील
    4                 अमरलाल नाहरसिंह शांतिबाई  कैलाश बाई पिता                     1.694          0.017
           91/1/19                                                   मान्यापुरा
                      प्रभु लक्ष्मी बाई बेवा प्रभूलाल जाती लोढ़ा
कुल योग       4                                                                    7.469          0.065
ग्राम-चमारी                                                                            तहसील -राजगढ़
    1       193/2/1   लालसिह पिता रतिया जाती लोढ़ा                     चमारी        0.759         0.047
    2       193/2/2   पूरी बाई बेवा हजरीलाल मदनलाल , राजाराम           चमारी        0.759         0.046
                      राध्येश्याम पिता हजारीलाल जाती लोदा
    3       149/1     नोरंगबाई बेवा देवीसिंह रामनारायण लक्ष्मण पिता    चमारी        0.417         0.015
                      देवीसिंह
    4      149/2/1    बापूलाल पिता गिरधारी जाती लोढ़ा                  चमारी        0.200         0.016
    5       149/2/2   जगदीश पिता बापूलाल जाती लौदा                     चमारी        0.218         0.015
                      भवरलाल पिता किशनलाल लालसिह पिता किशनलाल
    6        148      नारायणसिह पिता किशनलाल गजरीबाई बेवा              चमारी       0.417          0.011
                      किशनलाल जाती चमार
    7        147      बीरम पिता परसा जाती लोदा                         चमारी        0.316         0.013
    8        138/1    लीलबाई पति प्रेमसिह जाती लोदा                    चमारी        0.316         0.017

3907

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

                   भरतसिंह प्रेमसिह पिता भवरलाल देवबाई बेवा       चमारी        0.185
9        139/1                                                                               0.008
                  भवरलाल जाती लोढ़ा
10       139/2     गंगारम पिता श्रीलाल जाती लोढा                  चमारी        0.186         0.010
11       139/3     हीरालाल पिता श्रीलाल जाती लोदा                 चमारी        0.186         0.008
12                भवरलाल पिता किशनलाल लालसिह पिता किशनलाल         चमारी        1.866         0.015
        25/1/6
                  नारायणसिह पिता किशनलाल जाती चमार
13       25/1/9   बीरम पिता परसा जाती लोढा                        चमारी        1,556         0.012
14      25/1/11   रामलाल पिता घिसा जाती चमार                      चमारी        2.000         0.012
15      25/1/15   अमरसिंह गोवर्धन पिता मदनलाल जाती लौदा           यमारी        1.191         0.012
16      25/1/17   मांगीलाल पिता छीतर जाती चमार                    चमारी        1.651         0.013
17                रामनारायण पिता देवीसिंह लक्ष्मण पिता देवसिंह    चमारी        0.493         0.015
        25/1/18
                  नोरंगबाई बेवा देवसिंह जाती लोदा
18        25/9    प्रीलाल पिता रामलाल लधुबाई पति पूरीलाल          चमारी        1.000         0.012
19       25/12    भवरलाल पिता किंशनलाल बसंतीबाई पति भवरलाल        चमारी        1.380         0.012
20       25/13    लालसिह पिता किशनलाल रोडीबाई पुत्री लालसिह       चमारी        1.380         0.012
21                नारायणसिह पिता किशनलाल शांतिबाई पत्नी            चमारी       1.380         0.012
         25/14
                  नारायण
22       25/20    नाथू पिता किशना जाती लोदा                        चमारी       1.682         0.012
23       25/21    गोरीलाल , बापूलाल पिता कालू जाती लोदा            चमारी       0.417         0.012
24       25/23    रामप्रसाद पिता रामसिंह जाती लोदा                चमारी        2.984         0.012
                  भवरलाल पिता किशनलाल लालसिह पिता किशनलाल
25      25/1/5    नारायणसिह पिता किशनलाल गजरीबाई बेवा             चमारी        1.866         0.002
                  किशनलाल जाती चमार
26                भवरलाल पिता किशनलाल लालसिह पिता किशनलाल         चमारी        1,866         0.003
         25/1/6
                  नारायणसिह पिता किशनलाल जाती चमार
27      25/1/7    अमरसिंह पिता गोपीलाल जाती लोढ़ा                 चमारी        1.720         0.002
28       25/1/9   बिरम पिता परसा जाती लोदा                        चमारी        1.556         0.002
29      25/1/11   रामलाल पिता घिसा जाती लोदा                       चमारी       2.000         0.004
30      25/1/17   मांगीलाल पिता छीतर जाती चमार                    चमारी        1.651         0.006
31                रामनारायण पिता देवीसिंह लक्ष्मण पिता देवसिंह    चमारी        0.493         0.002
        25/1/18
                  नोरंगबाई बेवा देवसिंह जाती लोढ़ा
32        25/9     परीलाल पिता रामलाल लधुबाई पति प्रीलाल           चमारी       1.000         0.002
33                बिरम पिता मांगीलाल   प्रेमबाई पत्नी बीरम जाती    चमारी       1.175         0.002
         25/11
                  चमार
34       25/12     भवरलाल पिता किशनलाल बसंतीबाई पति भवरलाल        चमारी        1.380         0.002
35       25/13    लालसिह पिता किशनलाल रोडीबाई पुत्री लालसिह        चमारी       1.380         0.002
36                नारायणसिह पिता किशनलाल    शांतिबाई पत्नी         चमारी       1.380         0.002
         25/14
                   नारायण
37       25/20     नाथू पिता किशना जाती लोढा                       चमारी       1.682         0.003
38       25/21    गोरीलाल , बापूलाल पिता कालू जाती लोदा            चमारी       0.417         0,002
39       25/22     गोरीलाल , बापूलाल पिता कालू जाती लोदा           चमारी       3.667         0.002
40       25/23     रामप्रसाद पिता रामसिंह जाती लोढ़ा               चमारी       2.984         0.002
                   बापूलाल मोतीलाल शंकरलाल पिता देवसिंह जाती
41        9/2     लोढ़ा प्रेमसिह ग्यारसीराम पाचूलाल पिता दल्ला जाती चमारी      0.759         0.012
                  लोदा
42       9/2/2/1  प्रेमसिह पिता दल्ला जाती लोदा                    चमारी       1.052         0.012
43                 ग्यारसीराम पिता दल्ला जाती लोदा                 चमारी       1.053         0.012
44      9/2/2/3    पाचलाल पिता दल्ला जाती लोदा                     चमारी       1.053         0.012
45      9/2/2/4    कैन्यालाल पिता दल्ला जाती लोदा                  चमारी       1.053         0.012
46                मांगीलाल धापूबाई पिता श्रीलाल जाती लोदा          चमारी       0.591         0.007
                   नाराण पिला श्रीलाल भवरीबाई पिता श्रीलाल जाती    चमारी       0.591         0.007
47        11/2
                  लोदा
48        11/3     रामप्रसाद पार्वतीबाई पिता श्रीलाल जाती लोदा     चमारी       0.592         0.007
49        11/4     रोइजी पिता श्रीलाल मांगीबाई पिता श्रीलाल जाती   चमारी       0.592         0.008
                  लोदा
50       15/1/1    मांगीलाल धापूबाई पिता श्रीलाल जाती लोदा         चमारी       0.038         0.004

3908

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023

51

15/1/2

[ भाग 1

चमारी

0.038

0.003

नाराण पिता श्रीलाल भवरीबाई पिता श्रीलाल जाती लोदा

52

15/1/3 रामप्रसाद पार्वतीबाई पिता श्रीलाल जाती लोदा

53

15/2

मांगीलाल नाराण पिता श्रीलाल जाती लोदा रामप्रताप रोडजी पिता श्रीलाल जाती लोढ़ा

54

12/1

कंचनबाई पिता श्रीलाल जाती लोदा

55

12/2

मांगीलाल धापूबाई पिता श्रीलाल जाती लोदा

56

12/3

नारायण पिता श्रीलाल भावरीबाई पिता श्रीलाल जाती लोदा

57

12/4

रामप्रसाद पार्वतीबाई पिता श्रीलाल जाती लोदा

58

12/5

रोइजी पिता श्रीलाल मांगीबाई पिता श्रीलाल जाती लोदा

59

3/1 भागीरथी पिता गोपीलाल जाती लोढ़ा चमारी

0.038

0.003

0.013

चमारी

0.004

चमारी

1.518

0.013

चमारी

0.013 1.132

चमारी

0.013 1.132

चमारी

1.132

0.013

चमारी

1.132

0.013

चमारी

2.276

0.001

मांगीलाल नारन रामप्रसाद रोडजी पिता श्रीलाल जाती

60

3/2/1

लोदा

61

3/2/2 मांगीलाल धापूबाई पिता श्रीलाल जाती लोढ़ा

61

कुल योग

ग्राम-दिलावरी

15

1

देव्यापिता भोना

1

कुल योग

चमारी

0.126

0.001

चमारी

0.465

0.001

42.206

0.211

तहसीन -राजगढ़

0.152

0.034 दिलावरी

0.152

0.034

जूही गर्ग , सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन) .

3909

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश

झाबुआ, दिनांक 5 अप्रैल 2023 प. क्र. 1238- री- 1 - भू-अर्जन-2023

रा. प्र. क्र. 001 - ब- 121-2023-24

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 3 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-रोटला, प.ह.न.-25, रा.नि.मं.-01 , रामा, तहसील- रामा, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

3

4

5

1

12/1

रामा

0.014

झाबुआ

ग्राम-रोटला, प.ह.न.- 25 ,

0.018

13

40/2

0.048

0.017

40/1

28/5

0.015 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

3910

तहसील

जिला

[ भाग 1

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

3

2

1

रामा

झाबुआ

ग्राम-रोटला, प.ह.न.-25,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

28/4

0.010

32

0.025

0.036

93/1

99/17

0.019

93/2

0.011

0.022

93/3

0.023

99/18

99/4

0.018

0.029

99/19

114/1

0.016

0.321

15

कुल योग

प. क्र. 1243- री- 1 - भू- अर्जन-2023

रा. प्र . क्र . 002- ब- 121-2023-24

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-1 से पी.एस. - 5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 भूमिगत पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-गोलाबड़ी, प.ह.न.- 25, रा.नि.मं.-01 , रामा, तहसील - रामा, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

3911

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

2

3 1

रामा

झाबुआ

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.009

324

ग्राम-गोलाबड़ी, प.ह.न.-25 ,

रामा

झाबुआ

ग्राम-गोलाबड़ी, प.ह.न.-25,

0.025

325

327

0.037

0.040

301

300

0.032

0.025

292

293

0.020

290/1

0.012

0.035

263/3

269

0.008

271

0.011

268

0.011

275

0.005

274

0.023

279/1

0.033

279/2

0.015

279/4

0.023

0.023

248

246/1

0.090

0.043

246/5

246/6

0.008

25

0.019

21/419

0.070

23

0.617

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

3912

[ भाग 1

प. क्र. 1248- री-1 - भू- अर्जन-2023

रा. प्र. क्र. 003- ब- 121-2023-24

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. -1 से पी.एस. -5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 भूमिगत पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम - नवापाड़ा, प.ह.न.-27 , रा.नि.मं.- 01 , रामा, तहसील- रामा , जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

2

5

1

3

0.030 रामा

190/1

झाबुआ

ग्राम-नवापाड़ा, प.ह.न.- 27 ,

0.015

189

0.030

190/2

0.030

190/3

185

0.015 3913

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

   1           2             3
झाबुआ         रामा     ग्राम-नवापाड़ा ,
                        प.ह.न.-27,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

 4             5
 68          0.040
188          0.020
187          0.040
226          0.010
67           0.035
62/3         0.030
62/2         0.025
 78          0.040
 76          0.025
 80          0.020
85/1         0.016
97/2         0.013
3/1          0.013
85/2         0.016
97/3         0.013
85/3         0.017
97/1         0.013
85/4         0.017
 98          0.030
24           0.553

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

[ भाग 1 3914

प. क्र. 1253- री- 1 - भू-अर्जन-2023

रा. प्र . क्र. 004- ब- 121-2023-24

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 1 से पी.एस.-5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 भूमिगत पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-आम्बा, प.ह.नं.-30, रा.नि.मं.-03 , पारा , तहसील- रामा, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.064

81/1

रामा

झाबुआ

ग्राम-आम्बा, प.ह.नं.-30 ,

74/6

0.009

0.009

61/2

0.023

74/5

0.009

61/1 3915

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

   1           2           3
झाबुआ        रामा      ग्राम-आम्बा,
                       प.ह.नं.-30,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

  4             5
 73           0.028
 72           0.005
 60           0.028
 58           0.020
 56           0.011
 61/3         0.005
 62           0.045
 57           0.014
 32           0.004
 33/5         0.005
 33/1         0.010
 33/2         0.015
              0.008
 24/1         0.019
 23           0.004
 21           0.033
 20           0.014
 19           0.021
 13           0.034
221/3         0.035
221/4         0.060
 223          0.015
 27          0.547

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

[ भाग 1 3916

प. क्र. 1258- री- 1 - भू- अर्जन-2023

रा. प्र . क्र. 005- ब- 121-2023-24

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 1 से पी.एस. - 5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.- 2 भूमिगत पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- गोमला, प.ह.न.-34, रा.नि.मं. - 03 , पारा, तहसील-रामा, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.040

742

रामा

झाबुआ

ग्राम-गोमला, प.ह.न.-34,

0.015

741

0.020

585

0.016

586

0.010

587 3917

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

   1           2           3
झाबुआ        रामा     ग्राम-गोमला,
                       प.ह.न.-34 ,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

  4            5
 588         0.017
 580         0.035
 573         0.014
563/2         0.028
559/2         0.033
561/2         0.008
561/3         0.003
 540          0.054
 544          0.025
526/2         0.014
526/1         0.016
 527          0.005
 528          0.005
532/1         0.015
530/1         0.025
 488          0.020
 497          0.015
 424          0.045
 427          0.025
 425          0.020
 238          0.065
 242          0.050
 246          0.020
 280          0.015
 247          0.030
 248          0.005
 279          0.020
 292          0.030
 277          0.050
 34          0.808

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

3918

[ भाग 1

प. क्र. 1263- री- 1 - भू- अर्जन-2023

रा. प्र. क्र. 006- ब- 121-2023-24

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-1 से पी.एस. -5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 भूमिगत पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- धांधलपुर , प.ह.नं.-34, रा.नि.नं.-03, पारा , तहसील - रामा, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.105

625/2

रामा

झाबुआ

511

0.009

ग्राम-धांधलपुर,

प.ह.नं.-34

502

0.034

0.006

503

0.024

498/2

0.178

05

कुल योग

3919

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

प. क्र. 1268- री- 1 - भू- अर्जन-2023

रा. प्र . क्र. 007 - ब- 121-2023-24

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 1 से पी.एस.- 5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.- 2 भूमिगत पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- श्यामपुरा , प.ह.न.-45 , रा.नि.मं.-03 , पारा, तहसील- रामा, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

3

4

2

1

0.011 रामा

375/3

झाबुआ

ग्राम-श्यामपुरा,

प.ह.न.-45

0.015

375/2

0.005

358/1

359/2

0.039

0.015

360/1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

3920

तहसील

जिला

[ भाग 1

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

2

3 1

रामा

झाबुआ

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

358/2

0.004

0.006

359/3

ग्राम-श्यामपुरा ,

प.ह.न.-45

0.006

360/2

361

0.025

0.014

353

244

0.083

0.014

242

239

0.008

241

0.044

223

0.008

225

0.023

226

0.032

17

0.352

कुल योग

प. क्र. 1273- री- 1- भू-अर्जन-2023

रा. प्र . क्र. 008- ब-121-2023-24

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद - थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 1 से पी.एस. -5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.- 2 भूमिगत पाईपलाइन एवं उसकी दॉयी ओर की माईनर पाईप नहर क्रमांक- 11 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- खेड़ली, प.ह.न.-21 , रा.नि.मं. -01 , रामा, तहसील- रामा, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

3921

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

2

3 1

रामा

झाबुआ

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.036

53

ग्राम-खेड़ली,

प.ह.न.- 21

                                     55/2         0.055
                                     55/1         0.048
                                      99          0.079
                                      19          0.010
                                     98           0.075
झाबुआ       रामा
                                     94           0.004

ग्राम-खेड़ली,

प.ह.न.- 21

86

0.018

0.014

89

0.014

88

24

0.044

23

0.023

0.038

21

141/15

0.013

0.032

108

0.014

116/2

0.028

116/1

0.046

117/6

158

0.022

0.613

19

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

[ भाग 1 3922

प. क्र. 1278- री-1 -भू-अर्जन-2023

रा. प्र . क्र. 009- ब- 121-2023-24

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 1 से पी.एस.-5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 भूमिगत पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-बांकी, प.ह.न.-45, रा.नि.मं.- 03 , पारा , तहसील-रामा , जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्नं अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.008

208

रामा

झाबुआ

ग्राम-बांकी,

प.ह.न.-45

0.010

204

0.034

203

0.023

201/2

0.014

202 3923

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

3 1

2

रामा

झाबुआ

ग्राम-बांकी, प.ह.न.-45 ,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.028

44

0.059

45/2/1

0.058

48/2

0.060

45/1

0.040

48/3

0.015

47/2

0.019

31/1

0.045

24/1

0.413

13

कुल योग

प. क्र. 1283- री-1 - भू- अर्जन-2023

रा. प्र. क्र. 010- ब- 121-2023-24

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद- थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 1 (ग्राम-दौलतपुरा प.ह.नं. -50 तहसील रामा, जिला झाबुआ) से आई.बी.पी.टी.-1 (ग्राम छोटीखरडू, प. हनं.-35, तहसील- रामा, जिला झाबुआ) तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -1 भूमिगत पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम फतेहपुरा प.ह.न. 37 रा.नि.मं. 03 पारा तहसील- रामा जिला झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर , जिला- धार (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

3924

[ भाग 1

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ , जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा

क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

2

3 1

रामा

ग्राम झाबुआ

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

0.047

173

0.047

168/1

फतेहपुरा

प.ह.न. 37

                                     150/1         0.031
                                     163/5         0.037
                                     163/4         0.023
            रामा                      148          0.026
झाबुआ
                                      149          0.007

ग्राम

फतेहपुरा

प.ह.न. 37,

0.010

140

0.030

139

0.040

123

0.034

119/2

0.019

119/1

122

0.038

126

0.009

0.017

72

0.018

73

19

0.039

0.015

21

0.005

18

23

0.119

0.030

30

0.004

27

0.645

22

कुल योग

3925

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

प. क्र . 1288- री- 1 - भू- अर्जन-2023

रा. प्र. क्र. 011 - ब-121-2023-24

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद-थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 1 (ग्राम-दौलतपुरा प.ह.नं. -50 तहसील- रामा, जिला झाबुआ) से आई.बी.पी.टी.-1 (ग्राम- छोटीखरडू प. हनं. - 35 , तहसील- रामा, जिला झाबुआ) तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-1 भूमिगत पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- बामनसेमलिया, प.ह.नं.- 61 , रा.नि.मं.-01 , झाबुआ, तहसील- झाबुआ, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

2

3

1

120

0.020

ग्राम-

झाबुआ

झाबुआ

0.058

119

बामनसेमलिया, प.ह.नं.- 61 ,

0.078

02

कुल योग

3926

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

[ भाग 1

प. क्र. 1293- री- 1 - भू-अर्जन-2023

रा. प्र . क्र. 012- ब- 121-2023-24

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 1 से आई.बी.पी.टी. -1 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -1 भूमिगत पाईप नहर एवं उसकी लेफ्ट माईनर पाईप नहर क्रमांक-5 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम मेलपाडा प.ह.न. 68 रा.नि.मं. 01 झाबुआ तहसील- झाबुआ जिला झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

1

2

0.025

348

झाबुआ

झाबुआ

0.008

301

ग्राम

मेलपाडा

प.ह.न. 68

0.054

343

0.018

311

312

0.061 3927

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

3

2

1

झाबुआ

झाबुआ

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.020

164

0.018

184

0.045

183

ग्राम

मेलपाडा

प.ह.न. 68

0.062

177/2

0.030

177/1

0.045

148

0.030

70

0.008

149

0.010

115

0.434

14

कुल योग

प. क्र. 1298- री- 1 - भू-अर्जन-2023

रा. प्र. क्र. 013- ब- 121-2023-24

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर कमांक -12 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- डूंगरालालू, प.ह.न.-50, रा.नि.मं.-01 , झाबुआ, तहसील-झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

3928

[ भाग 1

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

2

3 1

झाबुआ

झाबुआ

क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.004

226

0.003

224

ग्राम-

डूंगरालालू,

प.ह.न.-50

                                     221         0.010
                                    218          0.036
                                    189          0.010
                                    211          0.020
झाबुआ      झाबुआ
                                    210/1        0.006
                                    200          0.015

ग्राम-

डूंगरालालू,

प.ह.न.-50

0.002

101

0.030

100

0.030

99

0.003

106

0.026

107

0.034

119/2

0.030

111

0.020

117/2

0.022

117/1

0.301

17

कुल योग

3929

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

प. क्र. 1303-री- 1 -भू- अर्जन-2023

रा. प्र. क्र. 014- ब- 121-2023-24

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 1 से आई.बी.पी.टी. - 1 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.- 1 भूमिगत पाईप नहर एवं उसकी लेफ्ट माईनर पाईप नहर कमांक-5 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम बड़लिया प.ह.न. 69 रा.नि.मं. 01 झाबुआ तहसील- झाबुआ जिला झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.005

155

ग्राम

झाबुआ

झाबुआ

0.027

156

0.074

151

बड़लिया

प.ह.न. 69

0.065

146

0.171

04

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

[ भाग 1 3930

प. क्र. 1308- री - 1 -भू-अर्जन-2023

रा. प्र . क्र. 015- ब- 121-2023-24

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद - थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 1 से आई.बी.पी.टी. -1 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 1 भूमिगत पाईप नहर एवं उसकी लेफ्ट माईनर पाईप नहर कमांक-5 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- गोला छोटी, प.ह.न. 68, रा.नि.मं.-01 , झाबुआ , तहसील- झाबुआ, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

2

5

1

3

0.038

502

झाबुआ

झाबुआ

ग्राम- गोला छोटी,

0.003

487

प.ह.न. 68 ,

0.041

485

0.018

464

0.066

499/2 3931

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

2

3 1

झाबुआ

झाबुआ

ग्राम- गोला छोटी, प.ह.न. 68 ,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

497

0.020

498

0.010

486

0.013

484

0.014

488

0.032

417

0.004

416

0.035

415

0.042

137

0.005

136

0.025

139

0.012

140

0.008

146

0.002

0.076

151

150

0.055

160

0.069

0.007

27

22

0.595

कुल योग

प. क्र. 1313- री- 1 - भू- अर्जन-2023

रा. प्र . क्र. 016- ब-121-2023-24

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से बिछाई जाने वाली डी.एम. -1 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- चारोलीपाड़ा, प.ह.न.-59, रा.नि.नं.-01 , झाबुआ, तहसील- झाबुआ, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर , जिला धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं ड़क्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

3932

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

[ भाग 1

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा

क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

2

3 1

ग्राम- झाबुआ झाबुआ

चारोलीपाड़ा, प.ह.न.-59 ,

ग्राम- झाबुआ झाबुआ

चारोलीपाड़ा, प.ह.न.-59 ,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.012

249/2

0.020

249/1/2/1

0.008

249/1/2/2

0.034

249/1/1

246

0.002

0.058

225

224

0.036

0.074

187

0.006

165

0.025

166

0.080

113

0.017

111

0.013

118

0.012

112

0.046

119

0.074

121

0.517

16

कुल योग

3933

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

प. क्र. 1318- री - 1 - भू-अर्जन-2023

रा. प्र . क्र. 017- ब- 121-2023-24

प्ररुप- "ख"

{ नियम- 5 का उपनियम (2 ) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी. -2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर एवं उसकी माईनर पाईप नहर कमांक- 11 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम देवझरी पण्डा प.ह.न. 46 रा.नि.मं. 01 झाबुआ तहसील- झाबुआ जिला झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.009

21

झाबुआ झाबुआ

0.025

20

ग्राम

देवझरी पण्डा

प.ह.न. 46

0.005

19

0.015

90/1/2/1

0.010

90/2 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

3934

तहसील

जिला

[ भाग 1

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

   1          2           3
झाबुआ       झाबुआ       ग्राम
                      देवझरी पण्डा
                       प.ह.न. 46,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

  4              5
 90/3          0.011
 91            0.035
147/1          0.022
147/2          0.011
147/3          0.011
146/1          0.012
155/6          0.012
155/11         0.011
170/3          0.014
 146/4         0.007
 155/4         0.002
 155/8         0.008
155/10         0.005
 170/2         0.020
 146/5         0.007
 155/5         0.006
 155/7         0.005
 155/9         0.006
 170/1         0.006
 163/3         0.042
 163/4         0.015
  165          0.025
 168           0.003
  166          0.021
 194/1         0.005
 185/4         0.016
 185/6         0.015
 185/7         0.012
 184/3         0.010
 184/4         0.003
  35           0.442

कुल योग

3935

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

प. क्र. 1323- री - 1 - भू-अर्जन-2023

रा. प्र . क्र. 018-ब- 121-2023-24

प्ररुप- "ख "

. { नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ- पेटलावद - थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 1 से आई.बी.पी.टी. - 1 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-1 भूमिगत पाईप नहर एवं उसकी लेफ्ट माईनर पाईप नहर क्रमांक-5 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम छापरी प.ह.न. 37 रा.नि.मं. 03 पारा तहसील- रामा जिला झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला झाबुआं मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

2

5

1

3

58/2

0.004 रामा

झाबुआ

ग्राम छापरी प.ह.न. 37 ,

0.023

57

0.017

60

50

0.017

17

0.052 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

3936

तहसील

जिला

[ भाग 1

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

2

3 1

रामा

झाबुआ

ग्राम छापरी प.ह.न. 37,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

49/6

0.071

0.005

51

49/4

0.015

15/1

0.018

15/2

0.020

0.016

15/3

0.258

11

कुल योग

प. क्र. 1328 - री- 1 - भू- अर्जन-2023

रा. प्र. क्र. 019- ब- 121-2023-24

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. -1 से पी.एस. -5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 भूमिगत पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- झुमका, प.ह.न.-45, रा.नि.मं.-03, पारा , तहसील- रामा, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर , जिला- धार (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

3937

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

:: अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

2

3 1

रामा

झाबुआ

ग्राम-झुमका, प.ह.न.-45 ,

रामा

झाबुआ

ग्राम-झुमका, प.ह.न.-45 ,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

0.028

181

0.005

139

0.015

182

0.044

143

0.005

185

189

0.018

147

0.017

177/1

0.003

176/1

0.065

0.008

191/3

0.006

191/2

134/2

0.033

0.003

197/4

197/3

0.014

0.013

197/2

0.010

197/1

0.035

194

0.02

145

0.005

149

0.049

137/2

0.018

118/2

0.028

118/1

0.007

116

0.007

114/2

0.006

114/3

0.005

6/2

7

0.034

9

0.04

0.015

11

0.556

29

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

[ भाग 1 3938

प. क्र. 1333- री- 1 - भू-अर्जन-2023

रा. प्र . क्र . 020- ब - 121-2023-24

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद- थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 1 (ग्राम-दौलतपुरा प.ह.नं. -50 तहसील रामा , जिला झाबुआ) से आई.बी.पी.टी. -1 (ग्राम- छोटीखरडू, प. हनं. -35, तहसील- रामा, जिला झाबुआ) तक बिछाई जाने वाली डी.एम.- 1 भूमिगत पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम छापरी प.ह.न. 37 रा.नि.मं. 03 पारा तहसील- रामा जिला झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

2

3

1

0.025

310

रामा

झाबुआ

ग्राम

छापरी

प.ह.न. 37

0.038

311/4

0.014

338/4

0.015

338/2

0.070

311/3 3939

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

  1           2           3
झाबुआ        रामा    ग्राम छापरी
                       प.ह.न. 37,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

  4             5
338/1         0.010
 338/3        0.020
 286          0.093
  92          0.055
349/12        0.010
349/11        0.016
349/10         0.002
349/2         0.029
 90/2         0.017
 90/3          0.005
 90/1         0.030
  82          0.079
              0.037
 66/2         0.031
 66/3          0.022
 66/1          0.037
 59/1          0.020
 59/2          0.028
 58/2          0.030
  57           0.015
  60           0.029
  55           0.002
 49/7          0.029
  53           0.034
 29           0.842

कुल योग

प. क्र. 1343- री-1 -भू-अर्जन-2023

रा. प्र. क्र. 022- ब - 121-2023-24

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 1 से पी.एस.-5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 पाईप नहर की राईट माईनर पाईप नहर क्रमांक-11 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- रामा, प.ह.न.-22, रा.नि.मं.-01 , रामा , तहसील-रामा, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

[ भाग 1 3940

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला- झांबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

1

3

4

5

रामा

0.026

196/1

झाबुआ

ग्राम-रामा, प.ह.न.- 22 ,

194

0.024

0.024

167

0.025

181/1

166

0.009

165

0.013 रामा

ग्राम-रामा,

झाबुआ

0.009

164/1

प.ह.न.-22,

163

0.008

162

0.008

0.040

61

62

0.048

0.025

133/1

133/3

0.011

0.005

133/4

0.275

14

कुल योग

3941

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

प. क्र. 1338- री- 1 -भू-अर्जन-2023

रा. प्र. क्र. 021 - ब- 121-2023-24

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी. - 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.- 2 पाईप नहर की दाँयी ओर की माईनर पाईप नहर क्रमांक- 11 (आर.एम. - 11 ) के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- मोकमपुरा, प.ह.न. -04, रा.नि.मं.-01 , रामा , तहसील - रामा, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा - 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

3

4

5

1

230

रामा

0.023 झाबुआ

358

0.051

ग्राम- मोकमपुरा, प.ह.न.-04,

241

0.033

242

0.063

359

0.035 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

3942

तहसील

जिला

[ भाग 1

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

2

3 1

रामा

झाबुआ

ग्राम- मोकमपुरा, प.ह.न.-04, खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

0.008

360/2

360/3

0.030

360/4

0.015

08

0.258

कुल योग

प. क्र. 1348- री- 1 - भू- अर्जन-2023

रा. प्र . क्र. 023- ब- 121-2023-24

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतींत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद- थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर एवं उसकी दॉयी ओर की माईनर पाईप नहर क्रमांक- 11 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- कागलखों, प.ह.न.-03, रा.नि. मं.-01 , रामा , तहसील-रामा, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

3943

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

2

3 1

रामा

झाबुआ

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

272

0.030

ग्राम-कागलखों, प.ह.न.- 03 ,

रामा

झाबुआ

ग्राम- कागलखों, प.ह.न.-03 ,

0.026

273

274/1

0.005

251

0.045

250

0.029

0.023

238

0.016

134

0.035

133

0.013

249/11

0.010

249/10

0.005

249/9

249/8

0.003

0.007

240/2

240/1

0.014

43/2

0.020

0.024

42

0.014

44

0.050

49

48/1

0.009

0.020

48/2

0.047

152/2

0.097

58/2

0.053

58/1

0.025

131

0.033

130

0.005

128/6

0.048

128/7

77/1

0.021

0.018

79/1

0.025

81/1

30

0.770

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

[ भाग 1 3944

प. क्र. 1193- री- 1 -भू-अर्जन-2023

रा. प्र . क्र. 024- ब- 121-2023-24

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 पाईप नहर एवं उसकी दॉयी ओर की माईनर पाईप नहर क्रमांक-11 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- दुधी, प.ह.न.-04, रा.नि.मं.-01 , रामा, तहसील-रामा, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के. संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

3

4

5

1

695/2

0.025 रामा

झाबुआ

ग्राम-दुधी,

प.ह.न.-04

695/3

0.023

674/3

0.024

649/1

0.018

649/2

0.050 3945

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

3

2

1

रामा

झाबुआ

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.007

649/4

601/3

0.019

ग्राम-दुधी,

प.ह.न.-04

601/1

0.012

649/3

0.009

601/2

0.024

651

0.013

0.224

11

कुल योग

प. क्र. 1198- री- 1 - भू-अर्जन-2023

रा. प्र. क्र. 025- ब- 121-2023-24

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 पाईप नहर एवं उसकी दॉयी ओर की माईनर पाईप नहर क्रमांक-11 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम खेड़ा, प.ह.न.-01 , रा.नि.मं. -01 , रामा , तहसील- रामा, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर , जिला- धार (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023

3946

[ भाग 1

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

2

3 1

रामा

झाबुआ

ग्राम-खेड़ा, प.ह.न.- 01 ,

रामा

झाबुआ

ग्राम-खेड़ा, प.ह.न.-01 ,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

0.033

1119/1

0.040

1119/2

0.103

1125

0.028

1127

0.027

1151

0.020

770

0.015

772/2

0.008

767

0.049

764/2

0.087

783

0.020

784/1

0.064

785

0.033

794

0.027

787

0.049

823

0.023

822

0.031

824

0.003

825

0.029

826

0.024

604

0.045

603

0.053

585/2

0.010

585/1

0.014

853/2

0.015

853/6

0.017

853/5 3947

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

3 1

2

रामा

झाबुआ

ग्राम-खेड़ा, प.ह.न.-01 ,

रामा

झाबुआ

ग्राम-खेड़ा, प.ह.न.-01 , खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

0.045

574/2

0.018

853/1

0.053

570

0.013

290

0.019

195

0.036

196

0.018

314/3

0.016

314/1

0.020

293/1

0.010

292/1

0.035

293/2

0.005

199/4

0.030

199/3

0.005

200/3

0.005

199/2

0.010

200/2

205

0.014

0.023

204

1.227

44

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

[ भाग 1 3948

प. क्र. 1203- री -1 - भू- अर्जन-2023

रा. प्र. क्र. 026- ब- 121-2023-24

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद- थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 1 से पी.एस. -5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 भूमिगत पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- धामन्दा, प.ह.न.-03 , रा.नि.मं.-01 , रामा, तहसील- रामा, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

3

4

2

1

रामा

झाबुआ

0.017

5.80

ग्राम-धामन्दा, प.ह.न.-03 ,

0.017

01

कुल योग

3949

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

प. क्र. 1208- री- 1 - भू- अर्जन-2023

रा. प्र . क्र . 027-ब- 121-2023-24

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद- थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी. -2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर एवं उसकी दॉयी ओर की माईनर पाईप नहर क्रमांक - 04 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- छापरी, प.ह.न.-24, रा.नि.मं. -01 , रामा, तहसील- रामा, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये . जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5

रामा

350

0.016 झाबुआ

ग्राम-छापरी,

प.ह.न.-24

0.018

351/1

352

0.035

0.004

354

0.024

358/3 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

3950

तहसील

जिला

[भाग 1

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

2

3 1

रामा

झाबुआ

ग्राम-छापरी, प.ह.न.-24, खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

362/1

0.015

362/2

0.015

365/2

0.003

0.015

365/3

0.029

365/4

374/2

0.009

0.183

11

कुल योग

प. क्र. 1213- री- 1 - भू-अर्जन-2023

रा. प्र . क्र. 028-ब-121-2023-24

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-1 से पी.एस. - 5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.- 2 भूमिगत पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- कालीदेवी, प.ह.नं.-21 , रा.नि.मं. -01 , रामा, तहसील- रामा, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा-3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

3951

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

2

3 1

रामा

झाबुआ

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.015

201

ग्राम-कालीदेवी, प.ह.नं.-21 ,

रामा

झाबुआ

ग्राम- कालीदेवी, प.ह.नं.-21,,

0.020

200

0.030

199

0.018

179

175

0.010

178

0.015

0.023

177/1

205

0.040

0.010

180/3

177/2

0.023

0.013

158

157

0.049

0.035

156

78/2

0.017

0.005

154

91

0.004

92

0.003

0.008

148

147/3

0.015

0.020

144/1

143

0.013

0.007

142

0.008

105/2

0.044

104/2

0.030

103/1/1/1/1/1/1

0.008

105/1/1/1

0.019

107

0.017

24/1/1/1/1/1

0.054

261/8

0.0034

24/1/1/1/1/2

0.0034

24/1/1/1/2

24/1/1/2

0.0034

0.0034

24/1/2

0.0034

24/2

0.008

46/1

45/1

0.018

0.005

18/1/1

37

0.621

कुल योग

3952

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

[ भाग 1

प. क्र. 1218- री- 1 - भू-अर्जन-2023

रा. प्र. क्र. 029- ब- 121-2023-24

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 1 से पी.एस. - 5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 भूमिगत पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- साड़, प.ह.न.- 17 , रा.नि.मं.-01 , रामा, तहसील - रामा , जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.015 रामा

331

झाबुआ

ग्राम-साड़ , प.ह.न.-17,

0.030

323/1

0.018

323/2

322

0.030

0.010

336/1 3953

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

3 1

2

रामा

झाबुआ

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

317

0.008

0.013

315/1

ग्राम-साड़ ,

प.ह.न.-17

314

0.025

0.005

277/2

277/3

0.025

271/3

0.031

270

0.025

269

0.005

267

0.008

0.033

130

134

0.063

0.020

135

216

0.035

207

0.013

0.048

208

0.020

204

203

0.038

0.015

172/2

0.005

169/1

0.025

171/1

172/1

0.024

0.004

168

0.023

164

28

0.614

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

[ भाग 1 3954

प. क्र. 1223- री-1 - भू- अर्जन-2023

रा. प्र . क्र . 030 - ब- 121-2023-24

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद- थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी. -2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.- 2 पाईप नहर की दॉयी ओर की माईनर पाईप नहर क्रमांक- 11 (आर.एम. - 11 ) के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-मुण्डल, प.ह.न.-02, रा.नि.नं.-01 , रामा, तहसील- रामा , जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर , जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

2

3

1

0.090

1056/1

रामा

झाबुआ

ग्राम-मुण्डल, प.ह.न.- 02 ,

0.008

1018/6

0.020

1018/3

0.023

701/5

0.025

953/5 3955

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

   1           2            3
झाबुआ        रामा      ग्राम- मुण्डल,
                        प.ह.न.-02 ,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

  4             5
 953/3        0.028
1018/5        0.029
1018/2        0.024
953/4         0.008
1015/1        0.023
 1014         0.008
 998           0.033
1012/4         0.008
 950           0.017
 710           0.032
 713/2         0.035
 723           0.008
 722           0.015
 724/2         0.015
 721           0.024
 748/6         0.011
 800/1         0.034
 800/2         0.031
 89/1          0.010
 805/2         0.023
 805/1         0.028
 809/7         0.018
 809/6         0.014
 809/5         0.014
 809/1         0.043
  67           0.048
  31          0.747

कुल योग

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

3956

[ भाग 1

प. क्र. 1228- री- 1 - भू- अर्जन-2023

रा. प्र. क्र . 031 - ब- 121-2023-24

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद- थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 1 से पी.एस. -5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 भूमिगत पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-फतेपुरा, प.ह.न.-18, रा.नि.मं.-02, उमरकोट, तहसील- रामा, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

4

5

1

3

0.046 रामा

89/1

झाबुआ

ग्राम-फतेपुरा , प.ह.न.-18 ,

0.016

89/4

89/2

0.016

89/3

0.016

0.016

89/5 3957

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

2

1

3

5

89/7

0.047 रामा

झाबुआ

88

0.018

ग्राम-फतेपुरा , प.ह.न.-18,

82/2

0.050

82/1

0.010

69

0.057

68

0.048

7

0.029

9

0.020

8

0.022

14

0.411

कुल योग

प. क्र. 1233 - री- 1 - भू- अर्जन -2023

रा. प्र . क्र . 032- ब -121-2023-24

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद - थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 1 से आई.बी.पी.टी. - 1 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.- 1 पाईप नहर एवं उसकी ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक आर.एम. - 7 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- खरडू बड़ी, प.ह.नं.- 33, रा.नि.मं.-03, पारा, तहसील- रामा, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

3958

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

[ भाग 1

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

1

2

3

रामा

झाबुआ

ग्राम- खरडू बड़ी, प.ह.नं.- 33,

रामा

झाबुआ

ग्राम- खरडू बड़ी, क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

1452/2

0.023

0.027

1449

1448

0.085

1389

0.094

1371

0.075

1370

0.029

1357

0.086

1359

0.029

प.ह.नं.- 33

   213          0.010
   922          0.010
   919          0.015
916/मिन-2       0.073
   912          0.010
   910          0.010
   909          0,023
   898          0.030
   899         0.010
   900          0.010
   901          0.015
   902          0.025
   903         0.015
  904           0.023
   890         0.021
   889         0.026
   880         0.023
   878         0.005
   882         0.010
   873         0.005

3959

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

2

3 1

रामा

झाबुआ

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

874

0.040

875

0.020

0.013

310

ग्राम- खरडू

बड़ी,

प.ह.नं.- 33

                                       866           0.010
                                       313/3         0.040
                                       324/1         0.030
                                       324/2         0.010
                                       323           0.045
                                       320/1         0.030
                                      320/14         0.013
                                      320/15         0.005
                                      320/17         0.011
                                       335           0.015
                                       338/6         0.003
                                       339/1         0.025
                                       340.2         0.025
                                      340/3         0.015
झाबुआ        रामा
                                      345/1         0.013
                                       275          0.065

ग्राम- खरडू

बड़ी,

प.ह.नं.- 33

0.030

270

271

0.040

268

0.005

267/2

0.028

267/1

0.015

265/3

0.035

265/2

0.016

265/1

0.050

246

0.016

245

0.035

236/2

0.020

237/3

0.005

235/2

0.010

0.022

237/4

0.036

237/5

62

1.608

कुल योग

सुनील झा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .

3960

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

[ भाग 1

कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) , डॉ . अम्बेडकर नगर ,

जिला इन्दौर , मध्यप्रदेश

इन्दौर, दिनांक 27 अप्रैल 2023 प. क्र. 1241 - भू-अर्जन-2023

रा. प्र. क्र . 05- B-121-2023-24

प्ररुप- "ख "

{[ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सिमरोल-आम्बाचंदन माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंगमेन / ग्रेविटीमेन / डी.आई. पाईप नहर बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- मैमदी, प.ह.नं.- 64, रा.नि.मं.-03 , सिमरोल , तहसील- डॉ. अम्बेडकर नगर,, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , डॉ.अम्बेडकर नगर (महू) , जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

2

3

5

1

0.004

413/1/1

इन्दौर

ग्राम- मैमदी,

प.ह.नं.- 64

  डॉ.
अम्बेडकर                   412/2/2        0.024
  नगर
                           412/2/1        0.024
                            424/3         0.004
                           425/2/1        0.006

3961

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

  1           2            3
इन्दौर       डॉ.      ग्राम- मैमदी,
           अम्बेडकर    प.ह.नं.- 64
             नगर

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

   4              5
 411/2/1        0.012
 426/2/1        0.012
 426/1          0.012
  618/2         0.006
  619/2         0.007
  651/2         0.032
                0.016
  392/2         0.002
  392/1         0.011
  391           0.009
  389/1         0.033
435/1/1/2       0.021
435/1/1/1       0.020
  479           0.014
 475/3          0.014
 282/1/2        0.018
282/1/1/4       0.024
 550/1/4        0.004
  639/1         0.008
 641/1/1        0.016
   642          0.014
  644/6         0.006
  644/5         0.007
  643           0.007
  644/4         0.008
  631/2         0.002
  630/2         0.013
   629          0.012
  628/4          0.010
  628/3         0.009
  628/2         0.009
  620/4         0.013
  618/3         0.016
  618/1         0.013
  657/3          0.018
  657/2          0.003
  662/4         0.013
  665/3          0.024

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

3962

तहसील

जिला

[ भाग 1

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

                                             खसरा        उपयोग के अधिकार
                                            क्रमांक      के लिये अर्जित की
                                                          जाने वाली भूमि
                                                           (हेक्टेयर में)
  1            2              3               4                5
              डॉ.        ग्राम- मैमदी,      665/2            0.016
इन्दौर
                                             664              0.010
            अम्बेडकर     प.ह.नं.- 64         3/1/1            0.006
              नगर                             3/2             0.006
                                             3/1/2            0.001
                                             3/1/3           0.004
                                              3/3             0.003
                                              15              0.005
                                             12/1             0.005
                                             12/2             0.006
                                             19/1             0.017
                                              39             0.008
                                              41              0.006
                                             43/4            0.007
                                            43/5/1           0.006
                                             43/3             0.005
                                              102             0.002
                                             101/1           0.007
                                              100            0.004
                                             99/1             0.002
                                            99/2/2            0.002
                                            99/2/4            0.002
                                            99/2/3            0.002
                                             98/2             0.001
                                             160/3            0.009
                                             168              0.007
                                             170              0.004
                                             171/2            0.007
                                             173              0.016
                                             174/2            0.001
                                             175/3            0.003
                                             175/2           0.004
                                             136              0.007
                                             135/1            0.005
                                             16/1             0.002
                                              78             0.748

कुल योग

3963

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

प. क्र. 1239-भू-अर्जन-2023

रा. प्र. क्र. 02- B-121-2023-24

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सिमरोल- अम्बाचंदन माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंग मेन , ग्रेविटीमेन -1 व ग्रविटीमेन-2 एवं ब्रांच माईनर पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम आम्बाचंदन, प.ह.नं. 61/23 , रा.नि.मं.-03 , सिमरोल, तहसील - डा. अम्बेडकर नगर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डॉ.अम्बेडकर नगर (महू) , जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.002

605

ग्राम-

डॉ.

इन्दौर

0.024

599/2

अम्बेडकर नगर

0.021

598/3

आम्बाचंदन, प.ह.नं. 61/23,

0.012

0.007

597/1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

3964

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

3

2

1

इन्दौर

डॉ. अम्बेडकर नगर

ग्राम- आम्बाचंदन, प.ह.नं. 61/23,

[ भाग 1

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

597/2

0.013

0.005

599/3

0.008

493/2/1/1

0.007

0.005

493/2/1/2

493/4

0.020

493/7

0.007

500/2

0.007

499

0.020

496

0.010

138/2

0.003

0.006

239

512/1

0.015

0.007

514

0.004

461

462/1

0.005

460

0.014

0.016

459/1

0.035

305

0.009

309

340/2

0.004

0.009

340/1/2

0.009

316/1

0.009

0.015

317/2

0.011

317/4

323

0.004

327

0.012

0.002

329

0.004

240

0.004

236/2

0.001

238

0.004

237

227

0.005

225

0.012

0.005

258/1073

0.005

258/2

0.004

258/1

798

0.009 3965

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

2

3 1

इन्दौर

डॉ. अम्बेडकर नगर

ग्राम- आम्बाचंदन, प.ह.नं. 61/23,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.003

798/1131/2

813/2

0.005

0.003

814

0.001

815

0.002

818

0.002

819

0.001

829/2

0.010

828

0.010

826

0.003

825

0.004

824/1

0.001

824/2

0.003

964

0.002

965/1

0.007

963/3

0.002

963/1

0.005

340/1/1

0.004

341/1

0.003

342/1

0.006

367

0.011

360

0.002

359

0.005

361

0.004

355

0.002

382/2

0.005

387/1

0.004

384

0.006

386 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

3966

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

2

3

1

इन्दौर

डॉ. अम्बेडकर नगर

ग्राम- आम्बाचंदन, प.ह.नं. 61/23,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.008

385

0.007

116/2

0.003

115/9

0.003

115/10

0.005

115/3

0.005

115/2

0.001

107/1124

0.009

107/2/1

0.001

108

0.005

109

0.005

110

0.001

99/2

0.011

100/2

82

0.590

कुल योग

3967

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

प. क्र. 1238-भू-अर्जन-2023

रा. प्र . क्र. 03-B-121-2023-24

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सिमरोल- आम्बाचंदन माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंग मेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- सिमरोल, प.ह.नं.- 65, रा.नि.मं.-03 , सिमरोल , तहसील- डॉ. अम्बेडकर नगर,, जिला- इन्दौर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) , जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.019

889/1

ग्राम-

डॉ.

इन्दौर

0.007

889/8

अम्बेडकर नगर

सिमरोल , प.ह.नं.- 65,

0.007

889/4/2

0.019

889/5

0.020

889/6/1 [ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

3968

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

3

2

1

इन्दौर

डॉ. अम्बेडकर नगर

ग्राम- सिमरोल, प.ह.नं.- 65,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

0.008

889/13

0.012

894/1

0.010

894/2

0.008

893/1/1

0.012

893/1/2

0.004

892/1

0.016

893/2/1

0.008

893/2/2

0.029

909/2/1

0.018

911/1

0.022

912/2/1

0.026

917/2/1/1/2

0.008

917/2/1/2/1

0.007

921/1/1

0.030

921 / 21/4/1

0.024

930/1

0.024

930/2

0.035

933/2

0.017

933/1

0.003

941/2/2

947/6/2/1

0.011

0.014

947/6/1/1/2

0.008

947/7/1/1

0.426

28

कुल योग

3969

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

प. क्र. 1240-भू-अर्जन-2023

रा. प्र. क्र. 04- B-121-2023-24

प्ररुप- "ख "

{ नियम- 5 का उपनियम (2) }

अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सिमरोल-आम्बाचंदन माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंग मेन / ग्रेविटी मेन/ डी.आई. पाईप नहर बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- दतोदा, प.ह.नं.- 63, रा.नि.मं.-03 , सिमरोल, तहसील- डॉ. अम्बेडकर नगर,, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) , जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

3

4

5

1

0.006

2337

इन्दौर

ग्राम- दतोदा, प.ह.नं.- 63 ,

2338

0.015 डॉ. अम्बेडकर नगर

0.009

2336/2

2341/1

0.003

0.014

2340/1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

3970

जिला

तहसील

[ भाग 1

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

  1           2            3
इन्दौर       डॉ.      ग्राम- दतोदा,
           अम्बेडकर    प.ह.नं.- 63,
             नगर

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

   4              5
 2340/2         0.002
  2342          0.006
  1689          0.001
  2375          0.004
  2379          0.010
 2383/1         0.014
 2383/5         0.034
 2383/2         0.007
 2385/2         0.002
 2383/3         0.028
2392/1/2        0.008
2392/2/2        0.008
2392/3/2        0.008
 2392/5         0.020
 2392/6         0.018
 2336/1         0.005
  2346          0.001
 2341/2         0.002
 2345/1         0.007
 2345/2         0.009
 2349           0.001
 2351/1         0.043
 2353/1         0.031
  2358          0.015
 2309/1         0.010
  2311          0.002
 2315/2         0.004
 2290/3         0.009
2290/2/3        0.007
 2286/1         0.009
 2286/2         0.004
  1645          0.001
 1646/2         0.002
 1686/1         0.004
1686/2/1        0.002
1686/2/2        0.002
  1683          0.001
 1682/1         0.005

3971

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

  1         2          3
इन्दौर

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

                              4              5
  डॉ.      ग्राम- दतोदा,    1682/2         0.005
            प.ह.नं.- 63 ,   1681           0.001
अम्बेडकर
                           1673/1/2        0.004
  नगर
                           1673/1/1        0.002
                            1673/4         0.004
                            1671/2         0.001
                            1670/1         0.001
                            1617/5         0.004
                            1619           0.004
                            1615/1         0.002
                            1615/2         0.002
                            1609/3         0.002
                            1604           0.003
                            1602           0.005
                            1599           0.001
                            1600           0.003
                            1546           0.002
                            1544           0.007
                            1506           0.004
                          1500/1/2/2       0.011
                                        114 Sqmtrs./
                            1473/1
                                         0.002 hact .
                           2290/5          0.011
                           2360/2          0.005
                           2359/2/2        0.002
                           2360/3          0.009
                           2360/1          0.011
                           2306/1          0.001
                            2423           0.006
                            2422/1         0.002
                            2455           0.003
                           2454/2          0.008
                            2452/1         0.004
                            2452/2         0.018
                            2482           0.012
                           2524/2/2        0.005
                           2527/4/1        0.006
                           2527/3          0.003

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

3972

तहसील

जिला

[भाग 1

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

3 1

इन्दौर

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.005

2527/1/1

0.003

2571/2

ग्राम- दतोदा, प.ह.नं.- 63,

2 डॉ. अम्बेडकर नगर

0.007

2527/2

0.008

2573

0.003

2572

0.005

2571/3

0.002

2586

0.002

2587/1

0.002

2587/2/2

0.002

2587/2/3

0.001

2595/2

0.002

2587/2/4

0.007

2603

0.002

2604/2

0.007

2612/2

0.627

95

कुल योग

राजेन्द्र सिंह, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

कार्यालय , कलेक्टर , जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन ,

राजस्व विभाग

क्र. 113-भू- अर्जन-2023

देवास, दिनांक 6 अप्रैल 2023

//प्रारंभिक अधिसूचना //

अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार , अधिनियम 2013 क्र.30 सन 2013

चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क.1 में बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत देवास बायपास मार्ग का निर्माण के अंतर्गत जंक्शन इम्प्रवमेंट एवं सर्विस गार्ग की चौडाई बढ़ाने हेतु ग्राम बिलावली तहसील देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।

योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे कमांक की भूमि वी ओ टी योजनान्तर्गत देवास बायपास मार्ग का निर्माण के अंतर्गत जंक्शन इम्प्रवमेंट एवं सर्विस मार्ग की चौडाई बढाने से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है ।

अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है, कि निग्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-

3973

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

अनुसूची-1

ग्राम- बिलावली तहसील- देवास

विवरण क

1.

अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)

असिंचित योग सिंचित

0.111 0.111

0

बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत देवास बायपास मार्ग का निर्माण के अंतर्गत जंक्शन इम्प्रवमेंट एवं सर्विस मार्ग की चौड़ाई बढ़ाने हेतु

अनुसूचि-2

बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत देवास बायपास मार्ग का निर्माण के अंतर्गत जंक्शन इम्प्रवमेंट एवं सर्विस मार्ग की चौड़ाई बढ़ाने हेतु ग्राम बिलावली तहसील देवास की प्रभावित भूमि का विवरण

ग्राम- बिलावली तहसील- देवास

खसरा क. क्र. कृषक का नाम व पिता / पति का नाम

3

2

1

भूमि का कुल रकबा अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा

कुल

सिंचित असिंचित

सिंचित असिंचित कुल

9

7

8

4

6

5

0.040

0.040

1.606

1.606

170/5/ 2/ मि-2 पे.

1 टी.आर. त्रेहन कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. संचालक रणजीत पिता तिलकराज त्रेहन

0.0250

0.0250

0.4100

0.4100

170/5 / 2 / मि-4 पे.

2 दीपक पिता स्व. सुरेन्द्र सहगल

0.0250

0.0250

1.3100

1.3100

170/5/2/ मि-5 पे.

3 मे. टी.आर. त्रेहन कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. कंपनी तर्फे संचालक अनिल पिता सत्यप्रकाश सहहोत्रा

0.0206

0.0206

1.9450

1.9450

170/6/ मि-3 /1 पे.

4 टी.आर. त्रेहन कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. संचालक रणजीत पिता तिलकराज त्रेहन

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

ऋषव गुप्ता, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

3974

कार्यालय , कलेक्टर , जिला सिवनी एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग

क्र. 2987- जि.भू.अ.-2023

सिवनी, दिनांक 24 अप्रैल 2023

प्रारंभिक अधिसूचना

क्रमांक / 2987 /जि.भू.अ./2023

सिवनी दिनांक 24/4/2023

चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की रामगढ़ जलाशय अंतर्गत बांध एवं मुख्य नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता पडने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।

अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजना की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होगे , उपरोक्त के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालयभारत सरकार भोपाल द्वारा दिनांक 17/4/2015 की स्वीकृति दी गई है । अतः अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है: -

प.ह.नं.- 30 जिला -सिवनी

ब.नं. 648

तहसील

छपारा

1.ग्राम का नाम - रामगढ 2. रा.नि.मं - चमारीखुर्द

3. अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:- 17.55 हे.

सर्वेक्षण

स.

क्र. क्रमांक

उत्तर

अर्जन के अधिन क्षेत्रफल

हितबद्ध व्यक्तिका नाम और पता

भूमिकाप्रकार

ANOK102HIRA

4

5

6

7 1

3

2

2.83

89

मयाराम 1

पिता

लक्ष्मण,

लछमन

पिता

शंकर, इनबर

पिता

रामलाल,

रामलाल

कृषि

भूमिस्वामी

पिता शंकर

Rigoliabelleleb

मेहतरानी

पुत्री

सुखराम

जाति गोंड

निवासी

रामगढ़

भूमिस्वामी

संरचना सीमाएं

वृक्ष

दक्षिण पूर्व पश्चिम

प्रकार

संख्या

triggyBlik

12

10

14

11

8

9

algebillabijlabh

RightsRekh

55461

सागौन भिलमा महुआ चार साज

मेतोध.प.स्व.भागचंद 3975

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

0.40

90/1

2

कृषि

भूमिस्वामी

बल्लूपिता भागचंद जाति गोंड निवासी रामगढ़ भूमिस्वामी

AlytallaRabb

kitese11thwin-A

2.00

90/2

3

भूमिस्वामी

कृषि

जाति गोंड निवासी

algeballabhb

Allselethwin-le

चैनसिंग पिता लखनसी खमरिया भूमिस्वामी

90/3

0.54 मेतो ध.प.

4

स्व.

भागचंद

इत्ता इतिया

रखिया

मोहता रूपा

भूमिस्वामी

कृषि

पिता

भागचंद

RAYPUNIABhbb

Allselethwin-le

जातिगोंड

निवासी

रामगढ़

भूमिस्वामी

90/4

0.40

5

निवासी

भूमिस्वामी

कृषि

बहोरा पिता भागचंद गोंड रामगढ़ भूमिस्वामी

nightillalekh

allse14thwin-le

92

जानकी

1.78

6

बाई पति

बुद्धलाल

जाति गौड़

निवासी

रामगढ

भूमि स्वामी

भूमिस्वामी

कृषि

RAYPALIAbalakb

31-214th610-A 1 1

baleltt19byla

मेतोध.प.स्व.भागचंद

सागौन भिलमा

1

1 1 6

महुआ

algeballAANA

बहोरापिताभागचंद

1

1

बहोरापिताभागचंद

Maktable19bykalak

2

1

सागौन भिलमा

बल्लूपिताभागचंद

चैनसिंगपितालखनसी

सागौन

भिलमा

महुआ

जामुन

आवला

तेंदु

बेर

चार

साज

तिन्सा

ARYANARekh

1कच्चाकुंआ

all1214thwinte

धवन

पलास

खसई

312 1 1 1 1 9 251 2 3 1 2

खमीर मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

[ भाग 1 3976

93/1

1.63

महुआ

7

कृषि

भूमिस्वामी

आनन्दी

पिता

गलझर

जाति गोंड

निवासी

रामगढ़

भूमिस्वामी

bigtillabijlalb

किशोरीपितागलझर

51234122

alt214thwin-le

चार भिलमा सागौन तिन्सा नीम खमीर पलास

भू-जलपानीकेनीचे

0.08

94/1

8

361

महुआ चार सागौन

भूमिस्वामी

कृषि

तिन्सा

किशोरीपितागलझर

RAYPALIABHAb

New10bypulle

45Wle119byHવ્ય

93/2

1.63

9

कृषि

भूमिस्वामी

किशोरी पि.

गलझर

जाति गोंड

निवासी

रामगढ

भूमिस्वामी

भेल महुआ चार आम लेडिया साज

125 2

algotallabijlalbh

algebillaBabb

kell&14-16win-le

allse11thwin-le

94/2

0.02

10

कृषि

भूमिस्वामी

किशोरी पि.

गलझर

जाति गोंड

निवासी

रामगढ

भूमिस्वामी

महुआ चार सागौन

134

295319byH

किशोरीपितागलझर

किशोरीपितागलझर

table19bybelie

94/3

0.02

11

कृषि

भूमिस्वामी

गिरजाबाईपि.गलझर

algohilaPila

algorillabijlabh

सहसकुमारपिताफागूलाल

गिरिजाबाई

मीराबाई

पिता

गलझर

जाति गोंड

निवासी

रामगढ़

भूमिस्वाामी

95/1

0.17

12

1

कृषि

भूमिस्वामी

राजकुमार

पिता

फागूलाल

जाति गोंड

नि. रामगढ़

भूमिस्वामी

सहसकुमारपि.फागूलाल

WININGHERANA

wiwillingNARASH

WWinchbyNHANHE 3977

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

95/2

13

भूमिस्वामी

कृषि

0.90

95/3

14

कृषि

भूमिस्वामी

0.90

95/4

15

भूमिस्वामी

कृषि

0.50

95/5

16

कृषि

भूमिस्वामी

0.55

72/2

17

भूमिस्वामी

कृषि

96

18

भूमिस्वामी

कृषि

महुआ 1

कच्चाकुंआ

शारदकुमारपि.फागूलाल

सहसकुमारपि.फागूलाल

भू-जलपानीकेनीच

भू-जलपानीकेनीचे

3

चार

1

महुआ 1

वनभूमिशासकीय

गिरजाबाईपितागलझर

शारदकुमारपि.फागूलाल

भू-जलपानीकेनीचे

42

सागौन चार

सहसकुमारपि.फागूलाल

आसुरकुमारपि.फागूलाल

कन्हैयापितारामकुमार

भू-जलपानीकेनीचे

1 2

चार महुआ

सहसकुमारपि.फागूलाल

आसुरकुमारपि.फागूलाल

कन्हैयापितारामकुमार

भू-जलपानीकेनीचे

वनभूमिशासकीय

बल्लूपिताभागचंद

धुरीलालपितातुलसी

भू-जलपानीकेनीचे

1

विनोदपितारगघू

विनोदपितारगघू

अतरलालपिताफुलझर

राजकुमारपिताफागूलाल भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023

3978

0.12

98

अतरलाल

19

1

1

कृषि

भूमिस्वामी

रामलालपिताझाडू

अतरलालपिताफुलझर

अतरलालपिताफुलझर

अतरलालपिताफुलझर

99/1

20

भूमिस्वामी

कृषि

रामलालपिताझाडू

रामलालपिताझाडू

प्रेमकुमारीबेवाबाबूलाल

अतरलालपिताफुलझर

99/2

0.03

21

कृषि

भूमिस्वामी

रामलालपिताझाडू

प्रेमकुमारीबेवाबाबूलाल

प्रेमकुमारीबेवाबाबूलाल

पुरूषोत्तमपिताइन्दरलाल

प्रेमकुमारी बेवा पिता दीपकराज निवासी बाबूलाल निधि प्रेमप्रकाश नीलमराज बाबूलाल छपारा भूमिस्वामी

0.03

99/3

22

कृषि

भूमिस्वामी

गीतापिताझाडू

प्रेमकुमारीबेवाबाबूलाल

पुरूषोत्तमपिताइन्दरलाल

पुरूषोत्तमपिताइन्दरलाल

पिता पुरुषोत्तम जाति गोंड इन्दरलाल निवासी रामगढ़ भूमिस्वाामी

100

23

भूमिस्वामी

कृषि

रास्ताशासकीय

गीतापिताझाडू

गीतापिताझाडू

पुरूषोत्तमपिताइन्दरलाल

0.06

112/1

24

1

1

कृषि

भूमिस्वामी

रास्ताशासकीय

परसादपितामंगलसी

परसादपितामंगलसी

विमानसिंहपितापरसादी 3979

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

112/2

25

0.10

1

कृषि

भूमिस्वामी

गुलाबसीपितापरसाद

गुलाबसीपितापरसाद

परसादपितामंगलसी

विमानसिंहपितापरसादी

गुलाबसी पिता परसाद जाति गोंड रामगढ़ भूमिस्वामी निवासी

112/3

0.10

26

कृषि

भूमिस्वामी

विमानसिंहपितापरसादी

चेनसिंहपितापरसाद

गुलाबसीपितापरसाद

विमानसिंहपितापरसादी

विमानसिंह पिता परसादी भूमिस्वामी रामगढ़ निवासी जाति गोंड

112/4

0.09

27

कृषि

भूमिस्वामी

चैनसीपितापरसाद

चैनसीपितापरसाद

उमेरसीपितापरसाद

विमानसिंहपितापरसादी

रामगढ़ भूमिस्वामी निवासी चैनसी पिता परसाद जाति गोंड

112/5

0.02

28

भूमिस्वामी

कृषि

उमेरसीपितापरसाद

उमेरसीपितापरसाद

चैनसीपितापरसाद

उमेरसीपितापरसाद

उमेरसी पिता रामगढ़ भूमिस्वामी निवासी जाति गोंड परसाद

114/2

0.17

29

भूमिस्वामी

कृषि

तामसिंगपिताखुमान

सोमतीघ.प.स्व.खुमान

बालकरामपिताखुमानसिंह

बालकरामपिताखुमानसिंह

निवासी पिता जाति गोंड खुमानसिंह बालकराम ग्राम भूमिस्वामी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

3980

[ भाग 1

114/3

0.12

30

कृषि

भूमिस्वामी

तामसिंग पि

खुमान सिंह

जातिगोंड

नि रामगढ़

भूमिस्वामी

तामसिंगपिताखुमान

तामसिंगपिताखुमान

बालकरामपिताखुमानसिंह

1311214-16win-le

114/1

0.16 सोमती ध.

31

प.स्व.

खुमान

तामसिंग

बालकराम

रामसिंग

कल्लोबाई

पिता

खुमान

हलकिया

ध.प.स्व.

गलझरिया

कोमली

थानी

रामभरोस

बीरन

सीताराम

भूमिस्वामी

कृषि

पुनिया

उमेरसीपितापरसाद

सुबिया पि.

सोमतीध.प.स्व.खुमान

सोमतीध.प.स्व.खुमान

गलझरिया

attitia19blklakhwin

मानसी

सामना ध .

प.स्व.कोमल

मोहनसिंह

पिता

कोमल

जानकी

मानो प्रेम

विनो गीता

सीता पिता

गलझरिया

जाति गोंड

नि.रामगढ़

भूमिस्वामी

कन्हैया

115

0.02

32

हीरालाल

टीकाराम

पिता

जगन्नाथ

कृषि

भूमिस्वामी

सियाबाई

बेवा सरवन

महेशपितासखन

तामसिंगपिताखुमान

1314342111hwin-fe

Allse14thwin-le

शिवकुमार

रमेशकुमार

महेशकुमार

3981

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

मेनतीबाई पिता सरवन भूमिस्वामी

126/1

0.22

33

कृषि

भूमिस्वामी

महेशपितासखन

तामसिंगपिताखुमान

kitese11thwin-k

allt&lothwin-le

कन्हैया हीरालाल टीकाराम पिता जगन्नाथ सियाबाई बेवा सरवन शिवकुमार रमेशकुमार महेशकुमार मेनतीबाई पिता सरवन भूमिस्वामी

125

0.10

34

कृषि

भूमिस्वामी

रमेशपितासरवन

इन्दरपितालालजू

bhabbir19byablattila

जानकीबाई पत्नी बुद्धूलाल जातिगोंड निवासी रामगढ़ भूमिस्वामी

allt5214thwin-le|

126/2

0.02

35

कृषि

भूमिस्वामी

जानकीबाईपत्नि

बुध्दूलाल

algotallaAla

211116100-1

fallenInbylogice

रमेश पिता सरवन जाति परधान नि. सिवनी भूमिस्वामी

218

0.15

36

कृषि

भूमिस्वामी

blubtullagulalk

algotalla90NNa

PalliaPhythisch

backwithIbbycojakla

गंगाबाई पत्नी रुक्खन जाति गोंड निवासी सिवनी भूमिस्वामी

284/3

37

0.10

1 भूमिस्वामी

कृषि

HHA9byRagh

अनुपचंदपिताअमरू

blubtilla911Nala

मुसियापितासुमरसी

मु.सुकलो ध.प.स्व. सुमरसी नरेन्द्रकुमार भूपेंद्रकुमार रामकुमार पिता विशन जाति गोंड भूमिस्वामी 3982

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

[ भाग 1

284/2

38

0.10

कृषि

भूमिस्वामी

चारागाह bigbalialllala

वीरेन्द्रपिताबल्लूलाल

whleby2phfile

मु.सिया

पिता

सुमरसी

जाति गोंड

सा.देह

भूमिस्वामी

HAH19bRછત્રછ

284/1

0.11

39

भूमिस्वामी

कृषि

Bluetellalala

अनुपचंदपिताअमरू

सुकलोध.प.स्व.सुमरसी

solgota Bala1964400

वीरेंद्र

गोविंद

राजकुमारी

पिता

बल्लूलाल

जातिगोंड

भूमिस्वामी

0.06

287/1/1

40

कृषि

भूमिस्वामी

BluetailsAtla

theboththepollina غلط

मो.शफीपितासेख मजिद

BalaWhyWhale salght

जमशेदाबी

पति मरहुम

शेख शरीफ

जाति

मुसलमान

भूमिस्वामी

0.04

287/1/2

41

कृषि

भूमिस्वामी

वीरेन्द्रपिताबल्लूलाल

अमरवतीपत्निसजनलाल

मो.शफीपितासेखमजिद

bolahathbothby253AA शरीफ

अब्दुर्रहमान

पि. शेख

शफीक

जाति

मुसलमान

निवासी

ग्राम

भूमिस्वामी

0.07

42287/2/2

कृषि

भूमिस्वामी

ShlalaBada शेख

algeballsllilalk

जमसेदाबीपत्निमरहूम

मे.युसूफपि.अब्दुल Hopf12

tuhltthe19bysellethe

सहजादीबी

पत्निमो.

शफी जाति

मुसलमान

निवासी

ग्राम

भूमिस्वामी

271

43

0.15

1

कृषि

भूमिस्वामी

algeballaPela

भू-जलपानीकेनीचे

2543344BasbywhH

श्रीमतिसलमापत्निमो.साबिर

मो.युसूफ अयूब पि. अब्दुल हकीम मंसूर शम्सगोस फिरदोस पिता मुस्तकीम इब्राहीम शेख जमाल शे. जब्बार जलील वाहिद पिता अ. करीम, रज्जाक बाहब पिता शेख 3983

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ग्राम भूमिस्वामी

17.55

योग

141

1. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

2. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन संभाग क्रं 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।

3. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात क्रय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विललंगम सृजित नहीं करेगा ।

4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्ततीवित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्य वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगें ।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज सिंघल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

3984

कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद , जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश

हरसूद , दिनांक 28 अप्रैल 2023 प. क्र. 1768 - क-वा. -1- भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2 ) ]

कमांक-0077 / अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस कनांक -04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम - कसरावद, प.ह.न.-40, तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, भोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म०प्र०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- ३ को उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कास दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

3

5

1

2

4

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

0.008

246/1/1

ग्राम -कसरावद, प.ह.न. -40,

246/1/2

0.007

0.003

244/1

245/2

0.008

-0.001

245/1 3985

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

2

1

3

खण्डवा

ग्राम

हरसूद

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

245/3

0.003

185/2

0.002

182/1

0.005

-कसरावद, प.ह.न.-40 ,

184/1/2

0.005

184/1/3

0.002

247/1

0.004

248/1

0.006

248/2

0.003

298/5

0.002

298/1

0.012

297

0.003

0.005 301

302

0.005

303/2

0.005

303/3

0.001

योग निजी भूमि

खण्डवा

ग्राम

हरसूद

0.090 20

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

-कसरावद,

244/2

0.001

प.ह.न.-40,

167

0.001

300

0.001

246/2

0.003

योग शासकीय भूमि

04

0.006

24

0.096 कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

3986

प. क्र. 1772- क- वा. -1-भू-अर्जन -2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2 ) ]

कमांक- 0074 /अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -मोही रैय्यत, प.ह.न.-23 / 47 , तहसील - हरसूद , जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई. यू.) सिवनी मालवा , जिला- नर्मदापुरम (म०प्र०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त અધિનિયમ વગે ઘાં- ૩ વછી ૭ પધારા (1) જે અધીન અવિસૂવના રાખપત્ર ને પ્રવળાશિત હોતી હૈ ફૂવર્વાસ વિવસ के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

उपयोग के अधिकार

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

खसरा कमांक

के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

3

4

5 1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

ग्राम -मोही रैय्यत,

182/1/1

0.004

प.ह.न.

0.008

134/4

-23/47,

0.006

135/1

136

0.003

0.013

137/1 3987

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

2

3 1

खण्डवा

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

ग्राम -मोही

हरसूद

रैय्यत, प.ह.न. 137/2

0.001

-23/47,

योग निजी भूमि

खण्डवा

हरसूद

06

0.035

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

ग्राम -मोही रैय्यत,

प.ह.न.

160

0.001

175

0.013

-23/47, 176

0.001

0.007

183/10

0.015

0.004 183/9

182/8

0.008

159

0.001

134/3

0.003

योग शासकीय भूमि

08

0.053

0.088 14

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

3988

प. क्र. 1775- क- वा.-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2) ]

कमांक- 8076 / अ-59/2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला - खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम - बम्होग्राम, प.ह.न.-40 , तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक , मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म ०प्र० ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डना मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

खसरा

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5 1

2

3

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:-

0.006

ग्राम -बम्होग्राम, प.ह.न.-40 ,

100/2

0.001

115/3

0.007

02

योग निजी भूमि

खण्डवा

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण:-

हरसूद

0.004

100/1

ग्राम -बम्होग्राम, प.ह.न.-40,

98

0.001

02

योग शासकीय भूमि

0.005

04

0.012 कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 3989

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

प. क्र. 1778 - क - वा.- 1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2) ]

कमांक- 0075 /अ-59 /2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -बड़खलिया, प.ह.न.-23 , तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म० प्र०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्त्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूगि में हितबद्ध है, उरा तारीख से जिराको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

3

5 1

4

2

ग्राम

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

-बड़खलिया,

0.001

.689/2

प.ह.न.-23

689/1

0.012

677

0.008

679/1

0.005

0.004

675/1 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023

3990

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

2

3

1

0.004

673/1

खण्डवा

हरसूद

0.002

672/1

669/1

0.002

ग्राम

-बड़खलिया,

प.ह.न.- 23

668/1

0.004

666/3

0.003

665

0.004

0.005

660/3

0.001

659/3

0.008

0.001

317/1

320/1

0.002

323/2

0.004

329/3/1

0.001

329/3/2

0.003

0.005

331/1

331/2

0.005

0.009

332/2

0.003

333/1

0.001

334/3

334/2

0.002

0.002

335/1

335/2

0.001

0.001

336/2

336/1

0.002

0.105

योग निजी भूमि

28

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

0.001

ग्राम

-बड़खलिया,

प.ह.न.-23

678

0.001

0.001

657

0.001

656

0.003

655

0.001

654-

0.010

0.001

651

649

0.004 3991

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

650

0.001

खण्डवा

हरसूद

632

0.016

0.001

633

ग्राम

-बड़खलिया,

प.ह.न.-23

                                 628          0.001
                                 627/2        0.004
                                 627/1        0.003
                                 317/3        0.007
                                 317/2        0.005
                                 320/3        0.016
                                 325          0.001
                                 333/2         0.001
                                 334/1         0.001
                                 338          0.008
                                 339/1         0.001
                                 339/2        0.004
                                 343           0.001
                                  345          0.006
                                  346          0.003
                                 349/2         0.009
                                  350          0.006
                                  351          0.006
                                  352          0.004
                                  354          0.006
                                  355          0.007
                                  250          0.001
                                  248          0.003
                                  249          0.002
                                 -246          0.001
                                 244           0.003
                                 241/1         0.001
                                 241/2         0.006
                                  240          0.004
              योग शासकीय भूमि     39          0.162
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)      67          0.267
                                           A

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

3992

प. क्र. 1781 - क-वा. -1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2 ) ]

कमांक- ००१० /अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील - हरसूद , जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -मौजवाड़ी माल, प.ह.न.-26, तहसील - हरसूद , जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज , परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा , जिला- नर्मदापुरम (म ०प्र०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूगि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- ३ को उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

खसरा

तहसील

जिला

कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5 2

3

4

1

ग्राम

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण : -

-मौजवाड़ी

                 319/4          0.018
  माल ,
प.ह.न.-26 ,      319/1          0.019
                 309/1          0.013
                 308/3          0.014
                 308/2          0.001

3993

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

  1           2           3             4             5
खण्डवा                   ग्राम        307/3         0.011
            हरसूद
                                       33           0.005
                      -मौजवाड़ी
                                       31           0.001
                        माल,
                                       28           0.004
                      प.ह.न.-26 ,
                                       27           0.004
                                       26           0.005
                                       76           0.005
                                       77/1         0.015
                                                    0.014
                                       78/2
                                                    0.004
                                                    0.008
                                       78/3
                                                    0.001
                                                    0.012
                                      83/1
                                                    0.001
                                      78/4          0.009
                                      167/1         0.006
                                      167/2         0.009
                                      167/3         0.003
                                       166          0.002
                                      176/1         0.005
                                       83/2         0.001
                                                     0.026
                                      169/1
                                                    0.012
                                      169/3         0.006
                                     169/2/1         0.011
                                     169/2/2         0.009
                                       170          0.010
                                      83/4          0.009
                                       81           0.001

योग निजी भूमि

0.274

30

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

320/1

0.023

321

0.015

ग्राम -मौजवाड़ी माल, प.ह.न.-26,

315

0.002

0.020

311/2

310

0.027

0.002

301

46

0.001 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

3994

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

2

3 1

खण्डवा

हरसूद

ग्राम

-मौजवाड़ी माल, प.ह.न.-26 , खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

47

0.001

0.046

49

52/1

0.014

52/2

0.023

0.002

53

57/2

0.022

0.032

57/1

0.017

0.008

59

0.010

0.005

61

60

0.011

0.001

74

75

0.055

0.021

13/2

0.001

0.001

84

0.001

82

0.001

0.001

171

योग शासकीय भूमि ।

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)

0.363 23

0.637 53

A 3995

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

न. क्र. 1815 - क- वा.-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2 ) ]

कमांक-0073 /अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -सोनपुरा , प.ह.न.-25 , तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज , परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म०प्र ०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

-कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

5

3

4

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

ग्राम -सोनपुरा ,

0.009

257

प.ह.न.-25,

0.002

256/3

0.005

0.002

256/1

0.001

250/1

تبع

250/2

0.001 भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023

3996

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

   1          2            3            4               5
खण्डवा                   ग्राम        215/1/1        0.009
            हरसूद
                       -सोनपुरा ,      214/          0.009
                       प.ह.न.-25 ,     216/2         0.001
                                       217/2         0.004
                                       217/1         0.004
                                       218           0.010
                                                     0.002
                                       225/2
                                                      0.005
                                       220/6          0.001
                                       220/4          0.003
                                       220/3         0.004
                                       221/2         0.004
                                       221/3          0.003
                                                      0.002
                                        50/2          0.007
                                        58            0.004
                                      59//2/ 1        0.001
                                       59/2/2         0.001
                                       59/2/3         0.002
                                        59/1          0.005
                                        60            0.006
                                        43            0.001
                                        38            0.002
                                        37            0.002
                                        36            0.002
                                        35            0.010

योग निजी भूमि

0.124

30

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

ग्राम -सोनपुरा ,

238

0.001

प.ह.न.- 25,

256/4

0.002

256/5

0.001

253

0.001

250/4

0.009

232

0.001 3997

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

3 1

2

खण्डवा

हरसूद

ग्राम

-सोनपुरा,

प.ह.न.-25 ,

योग शासकीय भूमि

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) खसरा

कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.003

110/2

0.004

110/3

0.001

108

0.001

50/3

0.002

47

0.026

11

0.150

41 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

3998

प. क्र. 1785- क- वा. -1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2) ]

कमांक 0072 / अ-59 /2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -रेवापुर, प.ह.न.- 25 , तहसील - हरसूद , जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक , मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज , परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा , जिला- नर्मदापुरम (म०प्र०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के जवीण गाविसूपंगा राजयन ने प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

4

5 1

3

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

ग्राम - रेवापुर, प.ह.न.- 25 ,

0.005

318/1

0.008

0.008

317

0.001

0.015

188

194

0.018 3999

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

5

3

4

1

316/1

0.001

खण्डवा

हरसूद

189

0.006

ग्राम -रेवापुर,

प.ह.न.-25

0.007

190

166/2

0.020

0.002

192/1

0.004

0.001

193

196/2

0.003

196/1

0.001

0.004

253/4

0.010

198/1

253/3

0.001

253/5

0.001

0.002

237/4

237/1

0.006

0.001

235/1

236/3

0.003

0.005

235/4

0.009

235/3

238

0.009

239/2

0.002

239/1

0.006

242

0.007

232

0.001

231

0.005

230

0.007

229/2

0.003

229/1

0.006

228

0.004

225

0.004

162/1

0.001

162/3

0.019

0.016

.163 /2

0.016

163/1 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

4000

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

                                      खसरा       उपयोग के अधिकार
                                      क्रमांक    के लिये अर्जित की
                                                  जाने वाली भूमि
                                                   (हेक्टेयर में)
1           2            3             4               5
                                     164/1           0.007
                                                     0.009
                                      167/5
                                                     0.003
                                     167/4           0.001
                                     166/1           0.010
                                     166/3           0.001
                                      184            0.023
                                     318/2           0.008
                                     319/1           0.018
                                       83            0.007
                                       84            0.003
                                      82/4           0.004
                                      81/2           0.010
                                     80/2/2          0.007
                                     80/1/2          0.005
                                      79/2           0.006
                                      79/1           0.005
                                      86/2           0.003
                                                     0.001
                                      86/3
                                                     0.005
                                      86/4           0.002
                                       87            0.004
                                      88/4           0.004
                                     103/4           0.001
                                     103/3           0.003
                                     103/2           0.002
                                     297/1           0.010
                                    297/2/2          0.012
                                     297/2/1         0.003
                                     297/6           0.012

योग निजी भूमि

65

0.437

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण:-

ग्राम -रेवापुर,

प.ह.न.-25

197

0.001

211

0.001 4001

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

2

3 1

खण्डवा

हरसूद ग्राम - रेवापुर, प.ह.न.-25

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.001

183

0.001

165

0.001

0.006

297/8

0.001

294/2

0.010

280

274

0.006

278/2

0.001

283

0.002

0.031

योग शासकीय भूमि

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 10

0.468

75

A [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023

4002

प. क्र. 1788 - क- वा. - 1 - भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2) ]

कमांक-0069 /अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील - हरसूद, जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम – बरुड़ माल, प.ह.न.-39, तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक , मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा , जिला- नर्मदापुरम (म ०प्र०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की वारा -3 पी उपवास (1) के अवीन अविसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है श्पफीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5 2

3

4

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

ग्राम -बरुड़ माल,

0.003

522/3

प.ह.न.-39 ,

522/2/1

0.007

0.005

522/1

0.002

521/2

0.001

518/4/2 4003

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

                                        खसरा       उपयोग के अधिकार
                                        कमांक      के लिये अर्जित की
                                                    जाने वाली भूमि
                                                     (हेक्टेयर में)
   1           2           3              4              5
खण्डवा                 ग्राम -बरुड़     518/3          0.001
             हरसूद
                          माल,         518/1/2         0.006
                       प.ह.न.-39 ,    518/2/1/2        0.001
                                                       0.009
                                         519
                                                       0.008
                                                       0.003
                                       513/2/1
                                                       0.001
                                       513/2/2         0.007
                                        174/3          0.007
                                        174/2          0.002
                                         73/1          0.005
                                        155/1          0.003
                                        153/1          0.010
                                        153/3          0.002
                                        150/1          0.003
                                        150/2          0.003
                                        148/1          0.002
                                        148/2          0.003
                                        147/2          0.004
                                        146/2          0.004
                                                       0.005
                                        120/2
                                                       0.002
                                        145/1          0.004
                                        145/2          0.004
                                        141/3          0.005
                                        141/2          0.005
                                        141/1          0.004
                                        140/2          0.004
                                        140/1          0.003
                                         138           0.004
                                       137/8/2         0.004
                                         121           0.003
                                         122           0.001
                                        120/1          0.007
                                        119/1          0.002

[भाग 1 4004

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

3

4

1

5

0.002

119/2

0.002

119/3

118/2/1

0.002

0.002

0.002

118/1/2

0.006

117/2

0.004

117/1

0.002

116/4

योग निजी भूमि

                                       46           0.181
खण्डवा      हरसूद     ग्राम - बरुड़ उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि
                                  का विवरण :-
                         माल,
                                       523           0.001
                      प.ह.न.-39 ,
                                       181           0.009
                                       184           0.013
                                       182           0.011
                                                     0.008
                                       180           0.022
                                                     0.006
                                       179           0.005
                                       178           0.005
                                       177           0.004
                                                     0.001
                                       175
                                                     0.002
                                       276           0.002
                                       169           0.001
                                       164           0.001
                                      166/1          0.006
                                      166/3          0.013
                                       166/2         0.003
                                                     0.003
                                       158
                                                     0.001
                                       73/9          0.004
                                      73/12          0.012
                                        96           0.001
                                       174/4         0.008
                                       170           0.001
                                       165/2         0.011

4005

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

जिला        तहसील     ग्राम / पटवारी    खसरा       उपयोग के अधिकार
                       हल्का क्रमांक   कमांक       के लिये अर्जित की
                                                    जाने वाली भूमि
                                                     (हेक्टेयर में)
  1           2            3             4               5
खण्डवा      हरसूद     ग्राम -बरुड़     163/3          0.010
                                       159/3          0.010
                         माल,
                                       159/2          0.001
                       प.ह.न.-39
                                       159/1          0.010
                                         71            0.005
                                        74/8           0.005
                                        74/7          0.007
                                        74/6          0.004
                                        74/5          0.003
                                        74/4          0.009
                                        74/3           0.005
                                        75/2          0.004
                                         77           0.001
                                         68            0.020
                                                       0.015
                                         67
                                                      0.005
                                         60           0.002
                                         55            0.009
                                        54/1          0.003
                                        54/2           0.003
                                        54/3           0.004
                                         57            0.006
                                         36            0.001
                                        37/3          0.021
                                        37/2           0.003
                                        38/3           0.009
                                        34/1           0.011
                                         32            0.002
                                        31/4           0.006
                                        31/5           0.001
                                        31/2           0.007
                                        29/1           0.012
                                        26/1           0.006
                                        25/1           0.005
                                         14            0.001
                                        8/2            0.002
                                        8/4            0.002
                                        8/3            0.005
                                        11/5           0.006

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023

4006

तहसील जिला

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

2

3

1

खण्डवा

हरसूद खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

11/2

0.002

11/4

0.001

3

0.002

ग्राम -बरुड़

माल,

प.ह.न.-39

1/2

0.010

0.001 136

योग शासकीय भूमि

65

0.411

0.592 111

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 4007

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

प. क्र. 1791 - क- वा. - 1 - भू- अर्जन -2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2) ]

कमांक-0078 /अ-59/2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम - काशीपुरा रैय्यत , प.ह.न.- 34 , तहसील -हरसूद, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक , मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई. यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म०प्र० ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त છધિનિયમે છે છાર- ૭ પેછે ઉપવાX (3) પે નથીને ગવિસૂધના રાખપત્ર મેં પ્રવાશિત હોતી હૈ ફૂવસ વિવસ के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5

खण्डवा

ग्राम

हरसूद

-काशीपुरा

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:-

239/2

0.004

रैय्यत,

239/1

0.010

प.ह.न.-34 ,

238/1

0.005

242

0.002

238/2

0.004 4008

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

[भाग 1

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5

237/1

0.003

खण्डवा

हरसूद

236/3

0.005

243

0.007

235/1

0.015

ग्राम -काशीपुरा रैय्यत, प.ह.न.-34,

248

0.001

250/7

0.002

250/4

0.009

251/1

0.001

250/6/1

0.001

250/6/2

0.011

250/2

0.008

250/5

0.008

0.003

252/1/1

0.006

252/1/2

252/7

0.001

252/3

0.014

252/2

0.015

226/1

0.024

0.001

223/1

0.010

223/3

0.013

223/4

0.010

0.006

223/5

219

0.003

208/1

0.026

0.024

123/1

4/1/2

0.025

4/3

0.004

4/4

0.020

0.024

2

0.009

15/2

0.015

0.010

15/1

16/3

0.017

योग निजी भूमि

38

0.376 4009

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा

कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

0.001

240

ग्राम -काशीपुरा रैय्यत,

0.001

244

प.ह.न.-34,

0.001

218

0.003

216

0.005

209/1

0.001

173/2

0.003

212

0.001

3

0.016

योग शासकीय भूमि 08

0.392 46

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)

A [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

4010

प. क्र. 1794- क- वा.- 1 - भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2 ) ]

कमांक- ००१ /अ-59/2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील - हरसूद , जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम - बैलवाड़ी, प.ह.न.- 24 , तहसील - हरसूद , जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक , मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा , जिला- नर्मदापुरम (म०प्र०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा -3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त અધિનિયમ છે વ્યારા- ૩ પગે ૭ પવાXI ( 1 ) જે નવીનું અધિસૂવના જાગપુત્ર ને પ્રવાશિત હો છે. ફપીસ વિવસ के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

4

5 1

3

खण्डवा

ग्राम

हरसूद

-बैलवाड़ी,

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण : -

168

0.005

प.ह.न.-24,

0.002

167/2/2

0.006

167/8

167/7

0.002

167/3

0.002 4011

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

   1           2             3
खण्डवा       हरसूद          ग्राम
                         -बैलवाड़ी,
                         प.ह.न.-24 ,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

  4              5
167/4         0.009
166/3         0.007
166/4         0.008
165/1         0.003
165/4          0.005
165/2         0.004
164/4          0.005
164/7          0.004
 163           0.016
 35/3          0.005
               0.003
 35/2
               0.001
 35/1          0.001
 34/2          0.002
37/1/1         0.006
37/1/2         0.001
 37/2          0.003
  38           0.006
  25           0.002
  26           0.009
  13           0.007
  14           0.008
 12/2          0.005
 12/1          0.002
 9/1           0.005
  11           0.007

योग निजी भूमि

30

0.151 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

4012

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

2

1

3

खण्डवा

हरसूद

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण : -

0.001 178

ग्राम -बैलवाड़ी, प.ह.न.-24,

167/5

0.005

0.001 24

0.001 10

0.001 8

1

0.002

योग शासकीय भूमि

06

0.011

0.162 36

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 4013

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

प. क्र. 1797 - क- वा.- 1 -भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2 ) ]

कमांक 0102 / अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम - बहेड़ी, प.ह.न.- 20 , तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक , मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज , परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा , जिला- नर्मदापुरम (म ०प्र०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त અધિનિયન છે ધાર– ૭ બે ૭ પવાયા 3 છે અવીન અધિસૂવના રાખપત્ર ને પ્રજાશિત હો છે. ફૂત વિપસ્ત के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

उपयोग के अधिकार जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

खसरा कमांक

के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

3

1

2

4

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

ग्राम - बहेड़ी, प.ह.न.-20 ,

0.019

3

0.004

0.017

4

0.004

0.020

6

0.003 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

4014

जिला

तहसील

[भाग 1

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

   1           2             3
खण्डवा        हरसूद     ग्राम -बहेड़ी,
                         प.ह.न.-20 ,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

  4              5
               0.008
 7/3
               0.004
               0.007
 7/2
               0.001
               0.009
 7/1
               0.002
 9/1           0.004
 8/3           0.002
 8/2           0.002
 8/1           0.003
 10/2          0.003
 10/3          0.004
               0.003
 11/2          0.003
 12/1          0.003
 12/2          0.002
 15/2          0.004
 16/2          0.006
17/1/2         0.002
 17/2          0.006
 17/3          0.002
 17/4          0.001
 28/1          0.009
               0.001
 28/3
               0.007
 28/2          0.010
 23            0.007
 75/3          0.003
 75/2          0.003
 76/4          0.010
 76/1          0.011
76/2/1         0.003
76/2/2         0.002
 7.7/ 1        0.010

4015

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

  1           2           3             4              5
खण्डवा      हरसूद    ग्राम -बहेड़ी,    77/2          0.009
                      प.ह.न.-20,       137/1         0.003
                                       136/1         0.021
                                       135/2         0.008
                                       135/1         0.012
                                       129/4          0.011
                                       131/5          0.013
                                                      0.002
                                       125/3
                                                      0.003
                                       122/2          0.010
                                       122/3          0.010
                                       121/1          0.023
                                       116            0.007
                                       115/2          0.003
                                       114/2          0.006
                                       113/2          0.007
                                      173/1/2         0.001
                                       173/4          0.005
                                                      0.001
                                       173/2
                                                      0.009
                                       174/3          0.003
                                       173/3          0.004
                                       174/2          0.012
                                       177/1          0.010
                                       177/2          0.005
                                       178/2          0.005
                                       178/1          0.004
                                       176/1          0.004
                                       181/1          0.008
                                                      0.001
                                       181/2
                                                      0.007
                                       183/3          0.004
                                        62           0.455

योग निजी भूमि

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

4016

जिला

तहसील

[भाग 1

खसरा

कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

3 1

2

खण्डवा

हरसूद

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

ग्राम - बहेड़ी, प.ह.न.-20,

1

0.011

0.001 27

22

0.001

0.001 139

126

0.001

0.001 180

182

0.001

योग शासकीय भूमि 07

0.017

0.472 69

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)

A 4017

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

प. क्र. 1800- क- वा.-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2 ) ]

कमांक- ००१7 /अ-59/ 2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम - मुगल रैय्यत, प.ह.न.- 22 , तहसील - हरसूद, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक , मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज , परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा , जिला- नर्मदापुरम (म०प्र०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- उ की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

2

5 1

3

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

ग्राम - मुगल रैय्यत,

0.028

प.ह.न.-22 ,

0.020

81/9

0.013

0.053

81/3

0.021

0.055

81/4 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

4018

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

   1          2            3            4              5
खण्डवा                                               0.010
            हरसूद     ग्राम -मुगल      82/1
                                                     0.029
                         रैय्यत,
                                       161/3         0.084
                       प.ह.न.- 22 ,
                                       161/1         0.034
                                       237/1         0.021
                                       157           0.012
                                       240/1         0.037
                                       240/3         0.012
                                                     0.004
                                       81/1
                                                     0.014
                                       83/1          0.014
                                       83/2          0.024
                                       131/1         0.069
                                       132/1         0.027
                                       132/2         0.035
                                       155/5         0.013
                                       155/8         0.020
                                       154/6         0.068
                                                     0.003
                                       154/8
                                                     0.025
                                       154/9         0.028
                                      154/10         0.011
                                       81/2          0.024
                                       119/1         0.027
                                       120/1         0.003
                                       66/1          0.001
                                       106/1         -0.023
                                       64/4           0.007
                                        63           0.016
                                       56/1          0.004
                                                     0.006
                                       59/1
                                                     0.010
                                                     0.003
                                       58/1           0.005
                                                     0.003
                                       58/2           0.005

योग निजी भूमि

33 .

0.921 4019

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

  1            2            3              4                5
खण्डवा       हरसूद      ग्राम -मुगल  उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का
                                     विवरण:-
                           रैय्यत,
                                                          0.003
                         प.ह.न.-22 ,
                                          168             0.003
                                                          0.002
                                                          0.005
                                           158
                                                          0.006
                                          240/4           0.008
                                          240/2           0.003
                                           241            0.003
                                          81/7            0.016
                                          81/8            0.019
                                          82/7            0.036
                                           151            0.003
                                          82/4            0.022
                                          82/5            0.020
                                           89             0.013
                                           90             0.026
                                           95             0.003
                                           97             0.033
                                                          0.012
                                          98/3            0.025
                                                          0.007
                                           96             0.015
                                          119/2           0.009
                                           118            0.041
                                          98/2            0.013
                                           101            0.014
                                           104            0.001
                                           103            0.010
                                          66/2            0.015
                                           65             0.001
                                           56/3           0.002
                                           56/2           0.002
                                           57             0.001
                                           59/2           0.007
                                           59/3           0.002
                                           60             0.001
                                           31             0.402

योग शासकीय भूमि

64

1.323 कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023

4020

[भाग 1

प. क्र. 1803- क- वा.- 1 - भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2) ]

कमांक-0103 /अ-59/2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील - हरसूद , जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -इगरिया, प.ह.न. - 18 , तहसील - हरसूद , जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज , परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई. यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म०प्र०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- उ की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

4

5 1

3

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

ग्राम -इगरिया,

389/2

0.001

प.ह.न.-18 ,

0.004

388/1

0.005

388/3

0.014

388/2

387/1

0.015 4021

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

3

4

1

2

420

0.021 खण्डवा

हरसूद

ग्राम -इगरिया, प.ह.न.-18 ,

0.008

419/1/1

0.004

419/1/2

419/2

0.006

0.002

419/3

0.001

0.001

419/4

0.001

0.008

431

0.006

0.013

437/2

0.001

427/1

436/3

0.015

0.014

436/2

0.012

436/1

0.010

437/1

430/1

0.001

0.001

423

422/3

0.003

422/2

0.003

0.009

422/1

0.009

380

381

0015

25

0.203

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

योग निजी भूमि ग्राम -इगरिया, प.ह.न.-18 ,

0.001

421

0.001

434

0.001

0.012

456/2

0.012

456/1

0.007

455

0.034

05

योग शासकीय भूमि

30

0.237 कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)

A [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023

4022

प. क्र. 1806 - क- वा.-1- भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2 ) ]

कमांक- 0104 /अ-59 /2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम - कड़ोली , प.ह.न. -19 , तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक , मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा , जिला- नर्मदापुरम (म०प्र०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियन की धारा- उ की उपचारा (1) के अवीन अधिसूचना राजपत्र न प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5 2

3

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

ग्राम - कड़ोली , प.ह.न.-19 ,

0.006

27/1

0.027

26/1

0.019

25/5

0.005

25/6

0.005

25/4 4023

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

              2            3             4              5
   1
                      ग्राम -कड़ोली,    25/2          0.003
खण्डवा      हरसूद
                       प.ह.न.-19 ,      24/2          0.019
                                                      0.012
                                       23/1/2
                                                      0.003
                                        22/3          0.004
                                                       0.012
                                        22/1          0.001
                                                      0.016
                                       23/1/1         0.013
                                        23/4           0.001
                                        19/5          0.003
                                        18/3          0.007
                                         18/2          0.010
                                        19/4           0.021
                                        17/4           0.017
                                        78/3           0.026
                                        78/4           0.020
                                        82/1           0.050
                                         80/1          0.012
                                         82/2          0.011
                                         81/3          0.017
                                        199/2          0.007
                                        199/3          0.014
                                         200           0.025
                                        177/3          0.002
                                       177/1/1/1       0.019
                                       177/1/2         0.006
                                       177/1/1/2       0.009
                                        176/4          0.013
                                        176/1          0.017
                                        170/4          0.011
                                         122/3         0.003
                                         121/2          0.010
                                         120/7          0.009
                                         123/1         0.014

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023

4024

जिला        तहसील    ग्राम / पटवारी    खसरा       उपयोग के अधिकार
                       हल्का कमांक     कमांक      के लिये अर्जित की
                                                   जाने वाली भूमि
                                                     (हेक्टेयर में)
 1            2           3              4              5
                                       124/3          0.013
                                       115/4          0.014
                                       115/7          0.007
                                        113           0.007
                                       112/3          0.020
                                       111/3          0.012
                                       170/3          0.001
                                       273/1          0.006
                                        272           0.018
                                        271           0.005
                                                      0.007
                                      287/3/2
                                                      0.011
                                       273/2          0.001
                                       264/3           0.021
                                       264/4           0.004
                                                       0.009
                                       266/1/2         0.009
                                                       0.009
                                       265/1           0.040
                                       205/5           0.004
                                       290/1           0.026
                                       290/2           0.022
                                        292            0.022
                                        300            0.015
                                       301/1           0.008
                                        301/2          0.004
                                       266/1/1         0.004
                                        265/2          0.016
                                        265/3          0.004
                                        268            0.044
                                        287/2          0.034
                                        285/2          0.012
                                        285/3          0.001
                                        17/2           0.009
                                        267/1          0.002

योग निजी भूमि

0.940

69 4025

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

ग्राम -कड़ोली, प.ह.न.-19,

0.002 27/3

0.001

21

0.001

0.002 20

0.001 43

0.001 171/1

0.002

286

0.001

0.001 259

0.002 260

0.002 291

0.001 299

0.017

योग शासकीय भूमि

10

0.957 79

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

[भाग 1 4026

प. क्र. 1809- क- वा.-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2) ]

कमांक- ०१०१ /अ-59/2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील - हरसूद , जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक -04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम - दगड़खेड़ी, प.ह.न.- 21 , तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा , जिला- नर्मदापुरम (म०प्र०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- उ की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती ह इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद , जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

खसरा

तहसील

जिला

कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

ग्राम

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण : -

-दगड़खेड़ी,

0.055

प.ह.न.- 21 ,

181/1

0.060

181/2

0.043

177/1

0.052

175/4

0.035

120/1/2 4027

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

                                         खसरा      उपयोग के अधिकार
                                        कमांक       के लिये अर्जित की
                                                     जाने वाली भूमि
                                                      (हेक्टेयर में)
   1           2            3             4               5
खण्डवा       हरसूद         ग्राम       120/1/3         0.030
                       -दगड़खेड़ी,       121           0.046
                        प.ह.न.-21 ,     123/1          0.026
                                        123/4          0.025
                                        128/1          0.032
                                         86/4          0.051
                                                        0.021
                                         31/1          0.010
                                                       0.014
                                         25/1           0.015
                                         24/2          0.001
                                         22/1           0.006
                                          32            0.033
                                         35/1           0.004
                                         35/2           0.017
                                         35/3           0.017
                                        35/12           0.014
                                         35/4           0.011
                                        36/2/3          0.006
                                        36/2/4          0.014
                                         43/1           0.009
                                         41/1           0.010
                                         40/1           0.010
                                        351/1           0.010
                                         352            0.043
                                        345/1           0.011
                                        360/5           0.001
                                        360/4           0.017
                                        369/2           0.029
                                        369/1           0.009
                                         363/1          0.005
                                                        0.051
                                         368
                                                        0.025
                                        366/2           0.020
                                        385/1           0.020

4028

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

2

3 1

खण्डवा

हरसूद

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.011

394/2

0.017

393/4

ग्राम -दगड़खेड़ी, प.ह.न.-21 ,

0.004

393/2

0.007

392/5

0.008

392/4

0.005

392/1

0.002

390

403

0.011

0.014

401

402

0.002

0.001

391

0.048

202/1

49

1.038

योग निजी भूमि

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

ग्राम -दगड़खेड़ी,

0.014

236

प.ह.न.-21 ,

0.003

210/4

0.053

211/1

0.002

210/2

0.015

210/3

0.048

209

0.013

206/1

0.003

192/2

0.011

194

0.003

183

0.006

176

128/2

0.030

0.011

129

0.003

98

86/3

0.006

0.040

86/2

0.006

64

25/3

0.005

0.016

24/3

0.010

0.025

21

0.003

1 4029

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

3

2

1

खण्डवा

ग्राम

हरसूद

-दगड़खेड़ी,

प.ह.न.-21 ,

योग शासकीय भूमि

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.002

34

0.009

35/11

0.003

345/4

0.005

345/5

0.004

346

0.002

355

0.048

385/4

0.004

0.001

396

0.001

0.003

395

0.408 31

1.446 79

7 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023

4030

प. क्र. 1812 - क- वा.- 1 - भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2 ) ]

कमांक- ०१०० /अ-59/2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आंवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस कमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -धनोरा , प.ह.न.-19, तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म० प्र०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अविनियम की चारा- उ वंग उपचारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होता है इक्कास दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

5 उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

ग्राम -धनोरा , प.ह.न.- 19 ,

0.012

26

0.012

28/3

0.009

28/2

0.002

31/3

0.021

31/1 4031

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.002

119/3

खण्डवा

हरसूद

0.014

119/1

ग्राम -धनोरा, प.ह.न.- 19,

0.010

120/1

0.005

129

0.025

249/1

0.010

249/2

0.029

248/1/1

0.015

248/1/2

0.002

246/1

0.017

246/7

246/5

0.012

0.011

246/2

246/3

0.009

0.017

246/6

0.010

246/4

0.013

221/4

0.016

221/3

0.003

221/2

0.016

196

0.018

183/4

0.014

183/3

0.324

योग निजी भूमि

26

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण:-

ग्राम -धनोरा, प.ह.न.-19,

0.004

14/2

0.027

12/1

0.002

16/2

0.001

1/3

0.014

252

0.016

119/2

0.002

0.004

245

0.003

222

0.010-

220

0.020-

223 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

4032

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

2

1

3

खण्डवा

हरसूद ग्राम -धनोरा, प.ह.न.-19 , खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.001

224

235

0.002

0.014

236

0.006 234

0.046 233

0.005 232

0.007

231

0.003

197

0.005 195

0.005 194

0.004 186

0.011

185

0.002 184

0.214

योग शासकीय भूमि 23

49

0.538

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 4033

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

प. क्र. 1854- क- वा. -1- भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2 ) ]

कमांक- ००१9 /अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -पिपलानी, प.ह.न. - 18 , तहसील -हरसूद , जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक , मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा , जिला- नर्मदापुरम (म०प्र०) द्वारा भूमिगत् पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताब है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त जंविनियम की धारा- उ की उपचारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

खसरा कमांक

2

1

3

4

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 5

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

ग्राम -पिपलानी,

239/1

0.003

प.ह.न.-18,

233/3

0.004

0.004

0.003

228/3/2

0.002

0.005

228/1/4

0.002 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

4034

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

   1          2           3             4              5
खण्डवा                   ग्राम        228/1/2        0.005
            हरसूद
                      -पिपलानी,       226/3          0.006
                       प.ह.न.-18 ,    228/1/3        0.006
                                      228/1/5        0.002
                                     228/1/1         0.005
                                       208           0.008
                                       210           0.009
                                       205           0.013
                                      204/2          0.009
                                      203/1          0.001
                                      203/2          0.005
                                                     0.003
                                       202
                                                     0.003
                                       201/2         0.003
                                       201/4         0.001
                                       19/1          0.004
                                       20/2          0.008
                                       20/5          0.001
                                        31           0.008
                                        42           0.005
                                       25/1          0.005
                                        28           0.009
                                      43/2/2         0.001
                                                     0.005
                                      457/1
                                                     0.001
                                       455           0.002
                                                     0.002
                                       456
                                                     0.006
                                       253/3         0.003
                                       254           0.003
                                       255/1         0.002
                                       256/2         0.005
                                       256/1         0.003

0.175

योग निजी भूमि

34 4035

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

2

3 1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

0.026 12/1

ग्राम -पिपलानी, प.ह.न.-18 ,

236

0.003

235

0.001

0.001 232

0.001 227

220

0.001

36

0.001

0.001 454

0.002 255/2

259

0.001

0.002 281

280

0.003

0.003 277

0.006 298

0.001 299

0.003 359

0.001 400

0.003 368

366

0.001

367

0.001

0.012 382/2

योग शासकीय भूमि

0.074 21

0.249 55

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)

A भाग 1 4036

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

प. क्र. 1818- क- वा.-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2) ]

क्रमांक -0098 / अ-59 / 2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील - हरसूद, जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम - चिच रैय्यत, प.ह.न.- 20 , तहसील - हरसूद , जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक , मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा , जिला- नर्मदापुरम (म०प्र ० ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- उ की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

ज़िला

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

ग्राम -चिच रैय्यत,

0.003

3/1

प.ह.न.-20 ,

0.051

15/3

0.005

44/1

0.011

48/1

0.009

78/3 4037

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

1

2

3

0.008

78/1

खण्डवा

हरसूद

78/2

0.010

ग्राम -चिच रैय्यत ,

0.021

77/1

प.ह.न.-20 ,

85/10

0.003

0.039

85/7

141/1

0.019

0.015

163/6

0.020

230/2

162/8

0.001

0.001

162/6/2

204/4/1

0.011

0.023

224/1

228/5

0.013

0.013

0.003

228/1

0.003

0.008

0.020

228/2

0.011

0.006

0.009

229/1

0.005

226/3

0.006

0.007

229/2

0.009

229/3

0.010

236/1

0.005

236/2

0.008

236/3

236/4

0.001

242/2/1

0.004

0.004

242/3

0.009

0.006

242/4

0.006

242/5

230/3

0.017

230/1

0.013 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023

[भाग 1 4038

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

1

2

खण्डवा

0.001

233/5

हरसूद

233/3

0.032

0.014

234/1

ग्राम -चिच रैय्यत , प.ह.न.-20 ,

0.005

158/8

0.036

158/7

0.002

158/6

0.002

0.006

158/10

0.006

0.014

158/4

0.023

158/2

0.015

154/2

0.004

154/1

46

0.606

योग निजी भूमि

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

ग्राम -चिच
  रैय्यत,
                  1            0.007
प.ह.न.- 20 ,
                  2            0.067
                 28            0.002
                 36/2          0.004
                 46            0.013
                 47            0.017
                 44/2          0.017
                 48/2          0.013
                  83           0.001
                 85/6          0.039
                 98            0.002
                 99/2          0.019
                 99/1          0.020
                 100           0.004
                  74           0.002
                  3/2          0.044
                 133/1         0.004
                 141/7         0.003
                 143/1         0.002
                 146           0.012
                 147/2         0.020
                                   기

4039

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

0.004

136/2

खण्डवा

हरसूद

163/2

0.032

0.002

195/1

ग्राम -चिच रैय्यत, प.ह.न.-20 ,

0.001

207/2

224/2

0.010

0.010

223/2

0.006

222

0.017

221/2

0.002

243

0.005

0.003

225/2

0.002

225/1

0.006

228/4

0.002

243

0.002

195/2

0.002

153

0.001

36

0.479

योग शासकीय भूमि

1.085

82

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023

4040

[भाग 1

प. क्र. 1821 - क-वा.- 1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2) ]

कमांक- ०१०5 / अ-59 / 2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-03 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम- दमदमा, प.ह.नं.- 30 , तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक , मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज , परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा , जिला- नर्मदापुरम (म०प्र०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूवना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

1

2

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

ग्राम- दमदमा, प.ह.नं.- 30,

0.030

67

0.014

68

0.016

0.004

124

0.002 4041

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

  1            2           3
खण्डवा       हरसूद    ग्राम- दमदमा,
                       प.ह.नं.- 30,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

  4              5
               0.002
 120/1
               0.004
 165           0.011
 164           0.003
163/3          0.001
 162           0.006
 173/3         0.009
 173/1         0.004
 174/1         0.020
 175/1         0.015
 157/3         0.001
175/2/1        0.003
 156           0.013
 153/1         0.007
  152          0.004
 151/2         0.024
 151/1         0.006
 280           0.012
  150          0013
 281/1         0.001
 283/1         0.008
 283/2         0.011
 284/2         0.001
               0.008
  292
               0.009
 293/2         0.008
 294/5          0.009
 120/2         0.005
 119/1          0.006
 119/2         0.004
 161/6          0.001
 159/5          0.003
 159/1          0.010
 158/1          0.001
 158/3          0.007

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

4042

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

2

3 1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

0.010 158/4

0.015 136

ग्राम- दमदमा,

प.ह.नं.- 30

0.009 139

योग निजी भूमि

खण्डवा

हरसूद

39

0.350

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

ग्राम- दमदमा, प.ह.नं.- 30,

0.001 60

0.002 70

0.001

127

0.001

0.001 173/2

0.013 155

0.002 148

282

0.004

285

0.002

0.004 291

0.001 131

योग शासकीय भूमि

0.032 10

49

0.382 कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 4043

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

प. क्र. 1824- क- वा.-1- भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2) ]

क्रमांक- 0092 / अ-59 /2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला - खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक -04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम- निशानिया, प.ह.नं.- 36, तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म०प्र०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

-कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधान आधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

ज़िला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5 2

3

4

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

ग्राम- निशानिया,

0.006

15/1

प.ह.नं.- 36,

0.004

310/1

0.001

311/1

0.008

311/2

0.008

324/3 [भाग 1 4044

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

1

2

0.006

324/1/2

खण्डवा

हरसूद

0.004

323

321/1

0.019

ग्राम- निशानिया, प.ह.नं.- 36,

0.026

318

0.007

345

0.014

0.014

344/2

0.011

343

0.003

342

0.008

0.007

355/4

355/3

0.011

355/2

0.001

0.006

370/2/1

0.006

370/3

0.015

368/2

0.006

423/1

योग निजी भूमि

0.191

20

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

0.001

326

ग्राम- निशानिया, प.ह.नं.- 36,

377

0.001

395

0.010

0.012

03

योग शासकीय भूमि

23

0.203 कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 4045

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

प. क्र. 1827- क- वा.-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2) ]

कमांक- ००१ ) /अ-59 /2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस कमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम- रामजीपुरा , प.ह.नं.- 31 , तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म०प्र०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 को उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

0.003

23

ग्राम-

रामजीपुरा,

प.ह.नं.- 31

0.006

24

0.008

26

0.010

47/1

0.005

221 4046

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

[भाग 1

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

3

4

2

1

0.004

222

खण्डवा

हरसूद

ग्राम- रामजीपुरा,

प.ह.नं.- 31

224/1           0.002
224/2           0.006
 226            0.002
 229            0.010
 233            0.008
232/2           0.004
 9/1            0.010
 10/3           0.010
                0.006
 10/1
                0.005
13/1/1          0.003
13/1/2          0.001
 13/5           0.006
13/2/1          0.003
13/2/2          0.001
 13/7           0.008
 13/6           0.002
  8/2           0.004
 198            0.006
 193            0.003
 192/1          0.017
220/1           0.005
 395            0.007
  28            0.165

योग निजी भूमि

खण्डवा

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का हरसूद

ग्राम- रामजीपुरा ,

प.ह.नं.- 31

विवरण :-

109/2          0.004
 22: 5          0.002
 228            0.001
 230            0.001
  3             0.001
 401            0.004
 06             0.013

योग शासकीय भूमि

0.178

34

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)

N 4047

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

प. क्र. 1830- क- वा. - 1 -भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2 ) ]

कमांक-0093 /अ-59/ 2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम- बम्हदड़ माल, प.ह.नं.- 27 , तहसील -हरसूद, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई. यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म०प्र०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

2

3

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

ग्राम- बम्हदड़ माल ,

0.100

35/4

प.ह.नं.- 27

0.065

59/1/1

0.032

66

0.053

64/4

0.008

134/5 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023

[भाग 1 4048

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

2

3

1

0.007

134/4

खण्डवा

हरसूद

0.040

136/2

0.045

179/4

ग्राम- बम्हदड़

माल ,

प.ह.नं.- 27

 179/3         0.057
174/1/2        0.018
174/1/1        0.011
 174/2          0.032
  175           0.076
  168          0.009
 167/2          0.029
 167/1          0.017
166/1/1         0.031
 166/2          0.008
 237            0.036

0.674

योग निजी भूमि

19

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

ग्राम- बम्हदड़ माल,

34

0.003

प.ह.नं.- 27

0.020

122

0.023

02

योग शासकीय भूमि

0.697

21

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 4049

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

प. क्र. 1833 - क- वा.-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2 ) ]

कमांक -0083 / अ-59 / 2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील - हरसूद, जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम- पलानी रैय्यत, प.ह.नं.- 28 , तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज , परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा , जिला- नर्मदापुरम (म०प्र० ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 को उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5 2

4

3

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

ग्राम- पलानी * रैय्यत,

111/4

0.003

प.ह.नं.- 28 ,

111/3

0.003

0.004

111/5

0.003

योग निजी भूमि

04

0.013 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

4050

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

2

3 1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

ग्राम- पलानी

रैय्यत ,

प.ह.नं.- 28

0.001 109/2

0.001

योग शासकीय भूमि 01

05

0.014 कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 4051

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

प. क्र. 1836- क- वा.-1 - भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2) ]

कमांक- ००१० /अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस कमांक -04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम- डोटखेड़ा, प.ह.नं.- 38, तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक , मोरण्ड , गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म०प्र० ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

0.007

ग्राम-

डोटखेड़ा,

प.ह.नं.- 38

1

0.004

0.004

2/1/1/2

0.005

2/1/2/3

0.003

191/3

Prim [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

4052

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.006 203/2

ग्राम-

डोटखेड़ा,

प.ह.नं.- 38

0.006 203/3

0.035 06

योग निजी भूमि

खण्डवा

हरसूद

ग्राम- डोटखेड़ा, उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

0.018 15

प.ह.नं.- 38

0.025

191/1

0.018

0.061 02

योग शासकीय भूमि

0.096 08

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 4053

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

प. क्र. 1839 - क- वा. - 1 - भू-अर्जन -2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2 ) ]

कमांक -0082 /अ-59/2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील - हरसूद, जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस कमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम- बोरीसराय, प.ह.नं.- 32, तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक , मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज , परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा , जिला- नर्मदापुरम (म०प्र ०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 का उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होता है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5 2

3

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

0.019

15/1

ग्राम- बोरीसराय , प.ह.नं.- 32,

0.013

3/1

0.009

7/4/2

7/5

0.007

0.013

6 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023

4054

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

   1           2            3
खण्डवा       हरसूद        ग्राम-
                        बोरीसराय ,
                       प.ह.नं.- 32,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

  4              5
 5/2          0.002
 410          0.016
 28/1         0.003
               0.012
 28/2
              0.006
 29/2          0.023
263/2         0.006
263/2         0.006
264/1          0.002
264/2          0.002
265/1          0.005
265/2          0.001
               0.001
272/1
               0.008
275/3          0.007
175/2          0.001
 287           0.001
 286           0.001
 284           0.008
282/1          0.006
 57/4          0.008
 52/2          0.001
  56           0.001
 52/1          0.010
 53/2          0.001
 53/3          0.014
 49            0.007-
 41/1          0.002
 41/2          0.005
  42           0.005
46/4/1         0.009
 128/1         0.002
 205           0.010
204/2          0.002
               0.003
 204/1
               0.008
 196/1         0.009
196/2          0.012 .
 181/2         0.008

4055

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

0.008

178

खण्डवा

हरसूद

0.007

177/2

0.002

176

ग्राम-

बोरीसराय,

प.ह.नं.- 32

175/1         0.002
175/2         0.001
174/2         0.001
174/1         0.002
173/5         0.003
173/1         0.004
 57/1         0.017
59/1          0.019
60/1          0.014
 60/2          0.001
67/4          0.014
 74/3         0.001
 74/2          0.009
 70/2          0.002
               0.006
69/1           0.013
               0.014
 69/2          0.021
 69/3          0.003
 85/3          0.023
 85/1          0.001
 98/1          0.014
 97/1          0.011
 97/2          0.003
 96/1          0.005
 96/3          0.007
 96/2          0.006
               0.002
  95           0.005
               0.002
  94           0.005
 112           0.006
 67/6          0.005
 67/3          0.008
 67/5          0.007
  68           0.004

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

4056

तहसील

जिला

[भाग 1

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

2

1

खण्डवा

हरसूद खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

3

0.004 65/2

65/1

0.006

0.006 89/1

ग्राम-

बोरीसराय,

प.ह.नं.- 32

0.012 89/2

0.005 96/2

0.005

0.005 108

0.008 109

0.019 116/1

0.012 116/3

0.006 116/2

योग निजी भूमि

                                        87           0.661
खण्डवा      हरसूद        ग्राम-    उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि
                       बोरीसराय,  का विवरण :-
                                        16           0.002
                      प.ह.नं.- 32,
                                         2           0.001
                                        4            0.001
                                        27           0.002
                                       266           0.001
                                       279           0.001
                                        45           0.007
                                        44           0.012
                                        54           0.001
                                        101          0.001
                                        202          0.001
                                       201           0.002
                                       200           0.001
                                        58           0.001
                                        83            0.001
                                        90            0.001
                                        101           0.001
                                        115          0.001

योग शासकीय भूमि

0.038 18

0.699 105

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 4057

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

प. क्र. 1842- क- वा. - 1 - भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2 ) ]

कमांक- ००१५ / अ-59 / 2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस कमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम- पलानी माल, प.ह.नं.- 28 , तहसील - हरसूद , जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक , मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म०प्र० ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 को उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूवना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

3

4

2

1

खण्डवा

हरसूद

5 उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

ग्राम- पलानी माल,

0.007

209/2

प.ह.नं.- 28

0.008

209/1

0.001

210/1

0.019

208/4

0.012

208/3 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

4058

जिला

तहसील

[भाग 1

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

2

3 1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.002

0.009

221

0.001

ग्राम- पलानी

माल,

प.ह.नं.- 28

0.001

224

0.006

 220           0.004
 215/5         0.007
 215/3         0.005
               0.002
 257/1
               0.002
 258/1         0.004
259/2/1        0.006
 259/1         0.004
 262/4         0.007
 262/1         0.001
 262/3         0.009
 266/1         0.006
 266/2          0.003
 268/3          0.001
  225           0.003
 223/1          0.005
 223/3          0.004
  232           0.001
  247           0.002

4059

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

2

3 1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

248

0.002

249/2

0.013

ग्राम- पलानी

माल,

प.ह.नं.- 28

0.007 249/3

243

0.008

0.172

योग निजी भूमि

खण्डवा

हरसूद

29

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

ग्राम- पलानी माल,

207/1

0.001

प.ह.नं.- 28

                                211/1         0.001
                                              0.001
                                 231/1
                                              0.001
                                266/4         0.002
                                266/5         0.005
                                 250          0.001
              योग शासकीय भूमि    06           0.012
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)      35          0.184
                                        A

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023

[भाग 1 4060

प. क्र. 1845- क- वा.-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2) ]

क्रमांक- ००४१ / अ-59 / 2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील - हरसूद , जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम- तोरन्या रै. , प.ह.नं.- 34, तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा , जिला- नर्मदापुरम (म०प्र०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

-कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- उ की उपधारा (1 ) के अधीन आधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

1

2

3

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:-

ग्राम- तोरन्या रै.,

0.002

27/3

प.ह.नं.- 34

0.002

27/1

0.006

26/3

0.007

26/2

26/1

0.001 4061

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

1

2

3

खण्डवा

हरसूद

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

25/1

0.007

25/3

0.004

0.003

ग्राम- तोरन्या

रै.,

प.ह.नं.- 34

22/1

0.003

24/2

0.010

20/2

0.011

20/1

0.011

56

0.033

0.005

227/5

230/1

0.004

230/2

0.009

0.009

229

228/2

0.004

0.001

228/4

0.008

228/1

0.002

233/1

0.006

219/2

236/1

0.001

235/2

0.008

0.008

235/1

0.003

235/3

0.002

262/2

0.008

0.005

268/3

336/5

0.002

0.008

339/1

0.002

333/1

333/2

0.002

0.002

0.004

333/4

0.006

331

330

0.006

0.015

328/2

0.008

261

0.010

265/1

268/1

0.001

268/2

0.013

0.014

288/1

288/2

0.005

P [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

4062

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

3

2

1 खण्डवा

हरसूद

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.002 287/1/1

0.009 287/1/2

0.008 286

ग्राम- तोरन्या

रै. ,

प.ह.नं.- 34

0.012 315/1

0.010 312/5

0.005 359/2

0.011 337

0.009 332

0.003 338/4

0.003 338/1

0.004 338/2

0.005 338/3

0.362 54

योग निजी भूमि

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण:-

ग्राम- तोरन्या रै. ,

0.004 1

प.ह.नं.- 34

                                  50           0.001
                                  52           0.005
                                  57           0.001
                                 234           0.001
                                               0.001
                                 263           0.001
                                  276          0.001
                                 314           0.001
                                  316          0.001
                                  329          0.001
              योग शासकीय भूमि     11          0.018
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)      65          0.380

4063

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

प. क्र. 1848- क-वा. -1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2) ]

क्रमांक- ००१5 /अ-59 /2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम- छिपीपुरा, प.ह.नं.- 33 , तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म०प्र०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

-कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- उ की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

1

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

3

2

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

0.023

197

ग्राम-

छिपीपुरा ,

प.ह.नं.- 33

0.004

194

0.007

193/2/1

0.007

193/2/2

0.003

193/2/3 4064

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

[भाग 1

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5 1

2

3

0.004

193/1/2

खण्डवा

हरसूद

0.012

192/1/2

189/2

0.003

ग्राम-

छिपीपुरा,

प.ह.नं.- 33

0.004

190/3

0.003

190/2

0.003

191/1

0.001

0.006

191/2

0.006

178/2

0.007

178/1

177/3

0.003

0.001

174

0.002

172/1

0.008

172/2

0.010

173/2

0.005

169/1

0.011

169/2

0.006

1

0.005

3/5/2

0.001

3/6/1

24

0.145

योग निजी भूमि

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

0.005

196

ग्राम-

छिपीपुरा ,

प.ह.नं.- 33

                                 195         0.001
                                 175         0.001
                                 2           0.001
                                 135         0.001
              योग शासकीय भूमि    05          0.009
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)     29          0.154
                                      A

4065

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

प. क्र. 1851 - क- वा.-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2) ]

कमांक-0096 /अ-59/2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस कमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम- शाहपुरा माल, प.ह.नं.- 27, तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज , परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म०प्र०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव्र, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद , जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5 2

3

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

ग्राम- शाहपुरा माल,

0.027

8

प.ह.नं.- 27

0.017

9/3

0.016

22/1

0.022

172

0.003

171/4 4066

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023

तहसील

जिला

[भाग 1

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

2

3 1

खण्डवा

हरसूद

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.032

173/1

0.008

0.009

173/2

ग्राम- शाहपुरा

माल,

प.ह.नं.- 27

 182/1         0.010
               0.002
 174/2         0.008
 174/1         0.022
 175/2         0.020
 175/3         0.015
 175/1         0.027
 162/2         0.002
 162/1         0.014
 159/1         0.031
  138           0.082
  270           0.008
 135/1          0.023
 135/2          0.007
 288/1         0.010
288/2/2        0.041
 295/1          0.033
 295/10         0.003
 295/2          0.003
  291           0.020
 292/1          0.006
 292/3          0.031
 292/4          0.026
  185           0.008
 187/1          0.012
  188/2         0.010
 188/1          0.010
  223           0.011
  224           0.005
 187/6          0.001
  63/4          0.002
  63/3          0.010

4067

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

2

3

1

खण्डवा

0.007

63/5

हरसूद

0.009

63/6

0.001

61/3

ग्राम- शाहपुरा माल, प.ह.नं.- 27

61/6

0.019

0.008

61/5

0.001

61/2

0.010

58/2

0.011

58/1

0.004

52/3

52/2

0.004

0.004

52/1/1

0.013

52/1/2

0.003

52/1/3

0.008

171/2

0.007

171/1

0.044

166

0.009

155/1

0.009

74/4

74/3

0.005

0.010

75

0.024

78/1

0.009

78/4

0.008

78/3/1

0.002

78/3/2

0.003

103

0.001

98

0.006

104

0.004

99

0.001

105

0.006

100

0.006

101/3

0.014

101/4

0.917

योग निजी भूमि

71 4068

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

1

3

2

खण्डवा

हरसूद

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

0.026 12/1

ग्राम- शाहपुरा

माल ,

प.ह.नं.- 27

0.009

                                  21           0.002
                                  20           0.017
                                  18           0.002
                                  17           0.015
                                  13/2         0.003
                                  13/1         0.030
                                 13/1          0.029
                                  13/1         0.046
                                 13/1          0.016
                                  163          0.002
                                  160          0.003
                                  269          0.002
                                  137          0.004
                                  271          0.005
                                  287          0.010
                                  293          0.002
                                  190          0.001
                                  184          0.001
                                  72           0.001
                                  86           0.001
                                  169          0.001
                                  167          0.007
                                  165          0.001
                                  154          0.001
                                  110          0.002
                                  111          0.033
                                  106          0.005
              योग शासकीय भूमि     29           0.277
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)     100          1.194

4069

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

प. क्र. 1854- क- वा.-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[ नियम -5 का उपनियम (2) ]

कमांक-0084 /अ-59 /2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस कमांक -04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम- रामपुरी रै. , प.ह.नं.- 35, तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक , मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म०प्र०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

2

3

5 1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

ग्राम- रामपुरी रै.,

0.015

348/3

प.ह.नं.- 35,

356/1

0.014

356/2

0.011

0.001

356/3

0.006

365/1 4070

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

[भाग 1

तहसील

जिला

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

                                         खसरा       उपयोग के अधिकार
                                         क्रमांक    के लिये अर्जित की
                                                     जाने वाली भूमि
                                                       (हेक्टेयर में)
   1           2            3             4               5
खण्डवा                ग्राम- रामपुरी     366/7          0.006
             हरसूद
                           रै. ,         355            0.004
                                                        0.009
                       प.ह.नं.- 35,
                                                        0.003
                                         354/1
                                                        0.002
                                                        0.002
                                         354/2          0.009
                                                        0.021
                                         354/3          0.004
                                                        0.017
                                         367/2          0.003
                                         367/1          0.008
                                        371/1/2         0.004
                                         371/2          0.003
                                          370           0.007
                                         372/1          0.004
                                        373/2/1         0.002
                                         373/1          0.002
                                         374/2          0.003
                                         374/3          0.001
                                         375/2          0.003
                                         143/2          0.006
                                         374/1          0.001
                                         375/1          0.002
                                         329/5          0.004
                                         329/4          0.003
                                         329/3           0.003
                                        329/2/1         0.001
                                         376/2          0.002
                                                         0.002
                                         376/1
                                                        0.001
                                          377           0.004
                                         326/1          0.003
                                         378/1          0.001
                                                        0.004
                                         385/5
                                                        0.004
                                         385/4          0.009
                                          386            0.005
                                         342/3           0.006

4071

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

1

2

3

4

खण्डवा

0.004

342/1

हरसूद

0.009

343

0.003

342/2/1

ग्राम- रामपुरी रै. , प.ह.नं.- 35,

342/2/2

0.003

0.003

341/4/1/1

0.007

151/2/1

0.005

150/1

0.006

145/2

0.010

145/3

0.003

143/1

0.003

159/2

0.001

159/1

160

0.007

0.005

161

0.007

0.003

162/2

162/1

0.003

0.006

166/2

0.009

167

0.001

261/1/1

0014

260/1

0.005

233

234/3

0.001

0.003

234/1

0.001

0.002

236/1

236/2-

-0.005

0.011

239

योग निजी भूमि

0.365

63

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

ग्राम- रामपुरी| रै. ,

0.001

349

प.ह.नं.- 35,

346

0.020

0.002

352

0.001

362

0.030

357

0.029 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

4072

तहसील

जिला

खसरा

क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

2

3 1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

395

0.001

ग्राम- रामपुरी

रै..

0.008

353

258

0.001

प.ह.नं.- 35

योग शासकीय भूमि

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 238

0.003

0.096 09

72

0.461 4073

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

प. क्र. 1857- क-वा.-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2 ) ]

कमांक- 6081 /अ-59/2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम- हथनौरा रैय्यत, प.ह.नं.- 22, तहसील -हरसूद, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज , परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म०प्र०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा-3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त जविनिवन पी चारा- उ की उपवास (1) के अवीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

खसरा

तहसील

जिला

क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

3

4

5 2

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

ग्राम- हथनौरा रैय्यत,

0.054

340/1

प.ह.नं.- 22,

0.015

311/1

0.047

312/1

0.030

312/2

0.035

278/1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

[भाग 1 4074

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

3

4

1

2

278/2

0.005

खण्डवा

हरसूद

278/3

0.006

279/2

0.008

ग्राम- हथनौरा

रैय्यत,

प.ह.नं.- 22

 279/3          0.005
  287           0.016
  284           0.076
 283/1          0.015
  282/1         0.006
  282/2         0.047
 211/1/2        0.023
211/1/1/2       0.012
 216/3          0.058
                0.062
 216/4          0.012
 216/1          0.004
 216/10         0.016
  214/3         0.009
 219/2/1        0.003
 210/2/2        0.021
  57/1          0.033
  234           0.012
  232/3         0.065
  232/1         0.046
  232/2          0.031
  236            0.082

0.854

योग निजी भूमि

30

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

0.014

151/1

ग्राम- हथनौरा

रैय्यत,

प.ह.नं.- 22

0.012

151/2

0.030

339

0.016

340/2

338/1

0.009

0:006

326

0.060

330 4075

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

3

4

5 2

1

0.008

331

खण्डवा

हरसूद

0.023

309/2

ग्राम- हथनौरा रैय्यत,

309/3

0.039

प.ह.नं.- 22

                                  314          0.112
                                  273          0.002
                                  280          0.004
                                  208          0.001
                                 216/6         0.003
                                 216/5         0.001
                                  217          0.021
                                 215/3         0.031
                                 219/5         0.013
                                  58/4         0.005
                                  57/2         0.073
                                  57/3         0.007
                                   3           0.001
                                  235          0.001
                                  233          0.001
              योग शासकीय भूमि     25           0.493
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)      55           1.347

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

[भाग 1 4076

प. क्र. 1860- क- वा.-1-भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2) ]

कमांक- ००४० /अ-59/2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील - हरसूद, जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम- धारुखेड़ी, प.ह.नं.- 33 , तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक , मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज , परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा , जिला- नर्मदापुरम (म०प्र०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णितं भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 पी उपचार (1) के जवीण अंविसूपंगा संयंत्र में प्रगति होती है इपंपरीस दिपस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्काकमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

3

4

5 2

1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

0.004

9/1

ग्राम-

धारुखेड़ी,

प.ह.नं.- 33

9/2

0.028

0.008

9/4

0.011

62

0.017 4077

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

1

2

3

4

5/3

0.023

खण्डवा

हरसूद

0.006

9/3

0.001

140/2

ग्राम-

धारुखेड़ी,

प.ह.नं.- 33

 140/6         0.008
 140/9         0.004
 140/7         0.002
 140/5         0.005
 140/8         0.005
 140/1         0.011
  139          0.031
 209/1         0.004
 137/2         0.002
 137/1         0.018
 163/3         0.010
 163/4         0.005
 163/2         0.004
 163/1         0.009
 162/5         0.016
 162/1         0.001
 162/3          0.006
 167/3         0.007
               0.017
               0.005
170/1/1
               0.007
               0.016.
 169/2          0.021
 179/1         0.016
 179/3         0.018
179/2/1        0.012
179/2/2        0.011
179/2/3        0.011
197/1/2         0.012
                0.020
  181
                0.018
 183/1         0.003   مول

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

4078

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

2

3

1

खण्डवा

0.009

183/2

हरसूद

0.004

184

0.002

ग्राम- धारुखेड़ी, प.ह.नं.- 33

170/1/2

0.009

170/2

0.004

0.005

171

176

0.011

0.011

173/1

0.022

169/1

196/1

0.010

0.002

197/1/1

0.012

206/3

0.012

206/1

0.003

209/2

0.003

209/3

0.004

210/1

211/1

0.004

0.016

423/3

0.006

425/1

431/3

0.012

425/2

0.010

0.017

432/1

0.001

420/1

0.024

406

0.008

360

408/1

0.001

403/2

0.001

0.004

0.003

405/2

0.005

405/1

0.009

404/2

0.004

366

0.004

365

0.003

0.009

327/2 4079

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

2

3

4

5

1

खण्डवा

363

0.001 हरसूद

362

0.005

359/2

0.005

ग्राम- धारुखेड़ी, प.ह.नं.- 33

361

0.005

0.008

368/1

327/4

0.005

326/1

0.003

0.003

326/2

0.005

320/1

0.010

0.001

319/1

0.010

320/4

0.008

319/4

0.004

404/2

404/1

0.003

400/3

0.002

400/1

0.001

400/2

0.004

398/2

0.001

0.003

398/3

0.003

398/4

0.002

392

454/6

0.001

454/1

0.001

454/5

0.001

454/7

0.003

0.006

454/3

456

0.005

408/2

0.001

0.006

461/2

466

0.009

0.003

470/2

योग निजी भूमि

98

0.828 4080

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

जिला

तहसील

[भाग 1

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

1

2

3

खण्डवा

हरसूद

खसरा क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

12

0.001

ग्राम-

धारुखेड़ी,

प.ह.नं.- 33

                                  51           0.002
                                 160           0.002
                                 162/2         0.007
                                 166           0.001
                                  174          0.002
                                 193/1         0.001
                                 208           0.002
                                 212           0.001
                                 422/2         0.001
                                 357/1         0.001
                                 452           0.001
                                 465           0.001
              योग शासकीय भूमि    13           0.023
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)     111          0.851

4081

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

प. क्र. 1863 - क- वा. - 1- भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2) ]

कमांक- 113 /अ-59/2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला - खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-03 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम- छापाकुन्ड, प.ह.नं.- 30, तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म ०प्र०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त ગધિનિયમ પછી ત્યારે- ૭ પે ૭ પવાX (1) પો ગવોન ગવિસૂવના રાખપત્ર ને પ્રયાશિત હોવી છે ફૂપ વિપ के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि . (हेक्टेयर में) 2

3

4

5 1

खण्डवा

ग्राम-

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

छापाकुन्ड,

301/5

0.009

प.ह.नं.- 30,

0.001

301/3

308/1/2

0.002

235/2

0.010

0.007

235/1

0.001 4082

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

[भाग 1

तहसील

खसरा

जिला

कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

1

2

3

4

5

0.009

233

खण्डवा

हरसूद

232/2

0.008

0.001

ग्राम- छापाकुन्ड, प.ह.नं.- 30 ,

232/1

0.005

0.002

0.005

229/1

0.005

229/2

0.001

228

0.002

0.007

107/1

0.006

108

0.001

114

0.004

166

165

0.003

0.005

167

0.003

168

योग निजी भूमि

0.097

18

खण्डवा

ग्राम-

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

272

0.002

छापाकुन्ड, प.ह.नं.- 30,

0.010

306

307

0.001

328

0.001

247

0.003

246

0.011

0.001

245

0.002

236

0.001

99

0.001

115

योग शासकीय भूमि 10

0.033

28

0.130 कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)

A 4083

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

प. क्र. 1866 - क- वा. - 1 - भू-अर्जन-2023

प्ररूप -ख

[नियम-5 का उपनियम (2 ) ]

कमांक- 114 /अ-59/2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम- बोथिया कलां, प.ह.नं.- 29, तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक , मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म०प्र०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त અધિનિયમ છેછે વાર- ૩ યુગે ૭ પવારા ( 1) પ અવન અવિસૂવના રાખપત્ર મેં પ્રવાશિત હોલી છે ફૂપત્ત વિવસ के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

:: अनुसूची::

जिला

तहसील

खसरा क्रमांक

. ग्राम / पटवारी

हल्का कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2

3

4

1

5

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:-

ग्राम- बोथिया कलां,

0.006

2/3

प.ह.नं.- 29

7/3/2

0.005

7/3/1

0.003

7/2/1

0.004

5/3

0.005 [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

4084

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

2

3 1

खण्डवा

हरसूद

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

5

5/2/2

0.001

5/1

0.005

ग्राम- बोथिया कलां,

3/3

0.001

प.ह.नं.- 29

5/2/1

0.001

योग निजी भूमि

खण्डवा

हरसूद

09

0.031

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

ग्राम- बोथिया कलां,

प.ह.नं.- 29

योग शासकीय भूमि

0.031 09

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 4085

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

प. क्र. 1869- क- वा. -1 - भू-अर्जन-2023

प्ररूप-ख

[नियम-5 का उपनियम (2 ) ]

कमांक- 0112 / अ-59/2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस कमांक-03 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम- सोनखेड़ी, प.ह.नं.- 31 , तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज , परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा , जिला- नर्मदापुरम (म०प्र ०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।

और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।

अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।

.....कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजन में प्रकाशित होती है श्पफीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।

::अनुसूची::

जिला

तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक

खसरा कमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

4

1

2

3

5

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-

228/1

0.005

ग्राम-

सोनखेड़ी,

प.ह.नं.- 31

197/1

0.001

202

0.005

196

0.015

266/1

0.002 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023

4086

[भाग 1

तहसील

जिला

खसरा कमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1

2

3

4

5

266/2

0.001

खण्डवा

हरसूद

225/1

0.001

270

0.001

ग्राम-

सोनखेड़ी,

प.ह.नं.- 31

272

0.003

271

0.001

0.008

395/1

0.003

395/2

394/2

0.012

0.004

393/2

0.007

391

392/2

0.007

392/3

0.001

0.005

359

364

0.001

357

0.007

योग निजी भूमि

0.090

20

खण्डवा

हरसूद

उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-

0.001

220

ग्राम-

सोनखेड़ी,

प.ह.नं.- 31

0.019

0.008

260/1

0.007

0.001

261

0.001

0.004

262

0.001

0.001

263

0.001

0.004

264

268

0.001

269

0.007

0.012

396

360

0.003

361

0.010

356

0.011

0.001

78 4087

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

तहसील

जिला

खसरा क्रमांक

ग्राम / पटवारी

हल्का क्रमांक

2

1

3

खण्डवा

हरसूद

ग्राम-

सोनखेड़ी,

उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)

5

4

0.007

355

80

0.001

79

0.019

प.ह.नं.- 31

0.002

71

योग शासकीय भूमि

कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)

0.122 17

0.212 37

A

दलीप कुमार , अनुविभागीय आधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी.

4088

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

[ भाग 1

राजस्व विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2023

क्र.एफ- 6-47-2022- सात- 3.- नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि में के धारकों के धारणाधिकार के संबंध में जारी परिपत्र क्र.एफ-6-75-2019- शा . 3 , दिनांक 24 सितम्बर 2020 की कंडिका 3.1 (एक) (घ ) के संदर्भ में एतद्वारा , राज्य सरकार, जिला भोपाल की तहसील हुजूर के नगर शहर भोपाल (ईदगाह हिल्स) की निम्न तालिका अनुसार भूमियों को, जिसमें परिशिष्ट- एक में आवेदित क्षेत्रफल को मय चतुर्सीमा दर्शाया गया है, को अधिसूचित करती हैः-

खसरा नंबर (2) क्रमांक (1)

101 01

02

101 कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)

(3)

5710

5710

परिशिष्ट-01

क्र.

खसरा नंबर

चतुर्सीमा

कॉलम नंबर ( 03) के क्षेत्रफल में से (वर्गमीटर में )

कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)

(4)

(3)

(1) (2)

(5)

137.40

101

5710 1.

उत्तर ग्रोवर साहब की संपत्ति दक्षिण - रोड

पूर्व -मकान नं. 3 जो कि ईदगाह कोठी का अंश भाग है.

पश्चिम - जीवनधारा अपार्टमेंट एवं खुली जगह

140.52

5710 2.

101

उत्तर - गंगवानी जी का मकान दक्षिण - रोड पूर्व रास्ता पश्चिम - मकान नं.2

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुचिस्मिता सक्सेना, उपसचिव.

आयुष विभाग

मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल

भोपाल, दिनांक 2 मई 2023

क्र. - एफ - 1-1-1-0002-2023- sec.1- उनसठ (Ayu).-मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित विभागीय अधिसूचना क्र. 404-139-2020-1 - उनसठ , दिनांक 11 फरवरी 2020 द्वारा ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक एक्ट, 1940 की धारा 33 जी के तहत डॉ. राजकुमार पटेल, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी , संचालनालय , आयुष, भोपाल को ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक्स रुल्स, 1945 के खण्ड XVIII के नियम 162 के प्रयोजनार्थ मध्यप्रदेश राज्य के लिये औषधि निरीक्षक (आयुर्वेद) नियुक्त किया गया है.

2. राज्य शासन , डॉ. राजकुमार पटेल की नियुक्ति संबंधी उक्त अधिसूचना को अधिक्रमित करते हुए, डॉ. हिम्मत सिंह डाबर, जिला आयुष अधिकारी (वर्तमान में संचालनालय, आयुष में पदस्थ) को उपर्युक्त प्रयोजन हेतु मध्यप्रदेश राज्य के लिये औषधि निरीक्षक (आयुर्वेद) नियुक्त करता है.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,

पंकज शर्मा , उपसचिव.

4089

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर

जबलपुर, दिनांक 23 मार्च 2023

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती बीना बनर्जी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) के पद पर कार्यरत रहतीं.

जबलपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2023 क्र. B - 2159-दो- 2-26-2010.-श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( सतर्कता ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर कोदिनांक 28 फरवरी से 4 मार्च 2023 तक, पाँच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 5 से 9 मार्च 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( सतर्कता ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

क्र. A- 1755-दो- 2-28-2022.- सुश्री नीता गुप्ता , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , मंदसौर को दिनांक 20 से 27 मार्च 2023 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, आठ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री नीता गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( सतर्कता ) के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 31 मार्च 2023

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीता गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

जबलपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2023 क्र. A- 1727-दो-2-51-2020.- श्रीमती बीना बनर्जी , डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर निवर्तमान सैट (स्थापना) को दिनांक 10 से 17 मार्च 2023 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती बीना बनर्जी, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निवर्तमान सैट ( स्थापना ) को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

क्र. B - 2673- दो-2-68-2022.- श्री हरसहाय पटेरिया, डिप्टी रजिस्ट्रार (M ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 19 से 27 अप्रैल 2023 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अवकाश से लौटने पर श्री हरसहाय पटेरिया , डिप्टी रजिस्ट्रार (M) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती बीना बनर्जी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) के पद पर कार्यरत रहतीं.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री हरसहाय पटेरिया , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार (M) के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A- 1730- दो- 2-51-2020. श्रीमती बीना बनर्जी, डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निवर्तमान सैट (स्थापना ) को दिनांक 31 मार्च से 6 अप्रैल 2023 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती बीना बनर्जी, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर निवर्तमान सैट ( स्थापना ) को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

क्र. B- 2675-दो- 2-63-2022 .- श्री रवि शंकर श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार (M) (J) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 10 से 13 अप्रैल 2023 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 7 से 9 अप्रैल [भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

4090

2023 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 से 16 अप्रैल 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

क्र. A- 1485-दो-2-21-2019 .-श्री लखन लाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भिण्ड को दिनांक 20 से 21 मार्च 2023 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 एवं 19 मार्च 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 22 मार्च 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री रवि शंकर श्रीवास्तव , डिप्टी रजिस्ट्रार (M) (J) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अवकाश से लौटने पर श्री लखन लाल गर्ग , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रवि शंकर श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( M ) (J ) के पद पर कार्यरत रहते.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री लखन लाल गर्ग, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

जबलपुर, दिनांक 23 मार्च 2023

क्र. A- 1487-दो-2-27-2020.- श्री अनिल कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 27 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकश स्वीकृत किया जाता है.

क्र. A- 1481-दो- 2-63-2018 .- श्री आर. के. वाणी , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन को दिनांक 20 से 21 मार्च 2023 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19 एवं 20 मार्च 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. वाणी , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर . के. वाणी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. A- 1489-दो-3-21-2021.- श्री रविन्दर सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , कटनी को दिनांक 23 से 25 फरवरी 2023 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26 फरवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

क्र. A- 1483-दो- 2-27-2020.- श्री अनिल कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 23 से 25 मार्च 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 22 मार्च 2023 के एवं अवकाश के पश्चात्में दिनांक 26 मार्च 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री रविन्दर सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार सिंह , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री रविन्दर सिंह , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

4091

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

क्र. A- 1492-दो-2-35-2021. श्रीमती शशिकांता वैश्य, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 20 से 23 फरवरी 2023 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशिकांता वैश्य, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शशिकांता वैश्य, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. A- 1497-दो-2-32-2022.- श्री अखिलेश कुमार मिश्र, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , नीमच को दिनांक 27 फरवरी से 4 मार्च 2023 तक, छह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 3 से 4 मार्च 2023 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है.

क्र. A- 1499-दो-2-50-2018 .-डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 27 से 29 मार्च 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 26 मार्च 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 मार्च 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. साहू, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B- 2123- दो- 2-9-2012.- श्री नवीन कुमार सक्सेना, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3- ( ए) -19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3440- इक्कीस - ब( एक ) , दिनांक 7 दिसम्बर 2007 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 मार्च 2023 तक एक वर्ष पाँच माह की अवधि के लिए बाईस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. B - 2125- दो-2-51-2021.- श्रीमती मनीषा बसेर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , विदिशा को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है :-

1. दिनांक 6 मार्च 2023 का एक दिन का स्वीकृत ऐच्छिक अवकाश निरस्त किया गया है.

2. दिनांक 10 से 11 मार्च 2023 तक दो दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के पूर्व के अनुक्रम में, दिनांक 6 से 9 मार्च 2023 तक चार दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती बसेर, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मनीषा बसेर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. B - 2132- दो -2-51-2015.-श्री के. एस . शाक्य, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 10 से 13 अप्रैल 2023 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 से 16 अप्रैल 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री के. एस. शाक्य, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. एस . शाक्य, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B- 2136-दो- 2-50-2015.- श्री सुरेश चन्द्र पाल, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , पन्ना को दिनांक 10 से 13 अप्रैल 2023 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 अप्रैल 2023 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 से 16 अप्रैल 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री सुरेश चन्द्र पाल , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023

4092

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुरेश चन्द्र पाल , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B - 2161-दो- 2-14-2015 .- श्री सनत कुमार कश्यप, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उमरिया को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03- इक्कीस - ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 22 सितम्बर 2020 से 21 सितम्बर 2022 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

क्र. B - 2139- दो- 2-67-2016.- श्रीमती सुरभि मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 22 फरवरी से 4 मार्च 2023 तक , ग्यारह दिन का कम्युटेड अवकश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 5 मार्च 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुरभि मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है .

क्र. B- 2163-दो-2-52-2021. श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 4 से 11 मार्च 2023 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 मार्च 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सुरभि मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. B - 2165-दो-2-62-2016.- श्री आर. एन. चंद, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया गया है:-

1. दिनांक 27 से 28 फरवरी 2023 तक, दो दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया गया है.

क्र. B- 2141-दो-3-420-80- भाग- बारह.- श्रीमती गिरिबाला सिंह, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. 195 - इक्कीस - ब ( एक )-2018 , दिनांक 31 मार्च 2018 , समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346 - इक्कीस- ब( एक) -2018 , दिनांक 19 सितम्बर 2018 , समसंख्यक आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक- एफ 6-1-2018- नियम- चार, दिनांक 08 मार्च 2019 के अनुसार श्रीमती सिंह को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 28 फरवरी 2023 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-

1. अर्जित अवकाश 240

अर्द्धवेतन अवकाश 60

योग : 300 दिवस

2. दिनांक 27 फरवरी से 4 मार्च 2023 तक, छह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 5 मार्च 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. चंद, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-

(i ) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 240 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता

अर्द्धवेतनिक अवकाश

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. चंद, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

के एवज में नगद = X 60

30

भुगतान.

4093

मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

जबलपुर, दिनांक 27 मार्च 2023

क्र. A- 1559-दो- 2-3-2018 .- श्री राजवर्धन गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , सतना को दिनांक 13 से 17 मार्च 2023 तक, पाँच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 मार्च 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री राजवर्धन गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजवर्धन गुप्ता , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A- 1561- दो- 2-61-2021 .- श्री पूरन चंद्र गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , बैतूल को दिनांक 13 से 17 मार्च 2023 तक, पाँच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 मार्च 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री पूरन चंद्र गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पूरन चंद्र गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

जबलपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2023

क्र. D- 1706-दो-2-53-2022.- श्रीअनीष कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रायसेन को दिनांक 29 मार्च से 4 अप्रैल 2023 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनीष कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को रायसेन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनीष कुमार मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. D - 1708- दो -2-29-2020 .- श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल को दिनांक 19 से 20 जनवरी 2023 तक, दो दिन के आकस्मिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) -19-03- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666 - इक्कीस- ब( एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. A-1751-दो- 2-27-2022 .- श्री सुधीर सिंह चौहान , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , सीधी को दिनांक 15 फरवरी से 3 मार्च 2023 तक, सत्रह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर सिंह चौहान, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुधीर सिंह चौहान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A- 1753-दो- 2-50-2018.- डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 13 से 17 मार्च 2023 तक, पाँच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 मार्च 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है.

अवकाश से लौटने पर डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. रमेश साहू, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A- 1757-दो- 2-52-2021.- श्रीमती आशिता श्रीवास्तव , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर को दिनांक 3 से 8 अप्रैल 2023 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 अप्रैल 2023 के एवं पश्चात् में दिनांक 9 अप्रैल 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

[भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

4094

अवकाश से लौटने पर श्रीमती आशिता श्रीवास्तव , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. A- 1762-दो- 2-14-2015.- श्रीमती रेणुका कंचन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दिनांक 17 से 21 अप्रैल 2023 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 से 16 अप्रैल 2023 एवं पश्चात् में दिनांक 22 से 23 अप्रैल 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेणुका कंचन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रेणुका कंचन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. B - 2600- दो-2-9-2022.- श्री अजीत सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 10 सितम्बर 2020 से 9 सितम्बर 2022 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2023

क्र. B - 2602- दो-2-23-2020. श्री काशीनाथ सिंह, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , हरदा वर्तमान में जबलपुर को दिनांक 24 से 26 अक्टूबर 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश दिनांक 27 अक्टूबर 2022 के ऐच्छिक अवकाश तथा दिनांक 28 से 29 अक्टूबर 2022 तक आकस्मिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण , दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666 - इक्कीस- ब( एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

क्र. B- 2618-दो- 2-59-2016 .- श्री अरुण कुमार सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर को दिनांक 4 नवम्बर 2022 के एक दिन के ऐच्छिक अवकाश , दिनांक 5 नवम्बर 2022 के एवं दिनांक 7 नवम्बर 2022 तक, दो दिन के आकस्मिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्र. - 3- ( ए) -19-03 - इक्कीस ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस- ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.

जबलपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2023

क्र. A- 1770-दो-2-42-2020.- श्री एच. के. कौशिक, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, दतिया को दिनांक 12 से 13 अप्रैल 2023 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 से 16 अप्रैल 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एच . के. कौशिक, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. के. कौशिक, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. B- 2639-दो- 2-55-2017.- सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को दिनांक 5 से 6 अप्रैल 2023 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 4 अप्रैल 2023 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 7 अप्रैल 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीना आशापुरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

4095

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

भाग 1 ]

जबलपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2023

क्र. A- 1932-दो- 2-35-2021 .- श्रीमती शशिकांता वैश्य, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है :-

1. दिनांक 27 से 28 मार्च 2023 तक दो दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है.

2. दिनांक 27 से 31 मार्च 2023 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशिकांता वैश्य, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शशिकांता वैश्य, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.

क्र. A- 1934- दो- 2-18-2023 .- श्री देवेन्द्र पाल सिंह गौर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , नरसिंहपुर को दिनांक 17 से 21 अप्रैल 2023 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 से 16 अप्रैल 2023 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 22 एवं 23 अप्रैल 2023 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री देवेन्द्र पाल सिंह गौर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री देवेन्द्र पाल सिंह गौर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. A- 1936- दो- 2-42-2020. श्री एच. के. कौशिक, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, दतिया को दिनांक 25 से 27 अप्रैल 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 22 एवं 23 अप्रैल 2023 के सार्वजनिक अवकाश तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 अप्रैल 2023 के स्थानीय अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एच. के. कौशिक, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. के. कौशिक, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. A- 1938-दो-2-63-2018 .- श्री आर. के. वाणी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन को दिनांक 10 से 11 अप्रैल 2023 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 अप्रैल 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. वाणी , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. वाणी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B- 2791-दो- 2-53-2022 .- श्रीअनीष कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को दिनांक 29 मार्च से 4 अप्रैल 2023 तक, सात दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में, दिनांक 5 अप्रैल 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री अनीष कुमार मिश्रा , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को रायसेन पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनीष कुमार मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

क्र. B- 2794-दो-2-14-2021 . श्री प्रदीप मित्तल , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को दिनांक 8 से 13 मई 2023 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 7 मई 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 मई 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

अवकाश से लौटने पर श्री प्रदीप मित्तल , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रदीप मित्तल , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

[ भाग 1

मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023

4096

क्र. D - 1875- दो-2-42-2020.- श्री एच. के. कौशिक, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , दतिया को दिनांक 31 मार्च से 1 अप्रैल 2023 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 अप्रैल 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

क्र. B - 2787-दो-2-36-2020.- श्री चन्द्र देव शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छिन्दवाड़ा को 1 से 4 मई 2023 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 30 अप्रैल 2023 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 5 मई 2023 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री एच. के. कौशिक, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है .

अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्र देव शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. के. कौशिक, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री चन्द्र देव शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र. B -2789-दो-2-2-2023 .- श्री संजीव श्रीवास्तव , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दतिया को दिनांक 27 से 31 मार्च 2023 तक, पाँच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

अवकाश से लौटने पर श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.

क्र. D - 1877-दो - 2-64-2021 .- श्री ओ. पी. एस. रघुवंशी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , छतरपुर को दिनांक 1 से 3 अप्रैल 2023 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 4 अप्रैल 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अवकाश से लौटने पर श्री ओ . पी. एस. रघुवंशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओ. पी. एस. रघुवंशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.

क्र. D- 1879-दो-2-101-2017.- श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को दिनांक 17 से 21 अप्रैल 2023 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 से 16 अप्रैल 2023 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 22 से 23 अप्रैल 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय , खण्डपीठ ग्वालियर

ग्वालियर , दिनांक 12 अप्रैल 2023 अवकाश से लौटने पर श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुबोध कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

क्र.-1673 - स्था.- 2023.- श्री प्रशांत पी. गाड़े , डिप्टी रजिस्ट्रार (एम) , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 23 मार्च से 6 अप्रैल 2023 तक, कुल पन्द्रह दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 22 मार्च 2023 एवं अंत में दिनांक 7 से 9 अप्रैल 2023 का सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अवकाश से लौटने पर श्री प्रशांत पी. गाड़े, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम) , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.

क्र. D- 1873- दो- 2-3-2018 .- श्री राजवर्धन गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , सतना को दिनांक 27 से 29 मार्च 2023 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 मार्च 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.

अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

अवकाश से लौटने पर श्री राजवर्धन गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रशांत पी. गाड़े , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) के पद पर कार्यरत रहते.

कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.

प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजवर्धन गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.

माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, अखिलेश कुमार मिश्र, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.

Cite this issue. Madhya Pradesh Gazette, Government of Madhya Pradesh, 05 May 2023. Indian Gazettes, https://egazette.servantsofknowledge.in/details/in.gazette.madhya.2023-05-05.18.Ordinary/. Archive identifier in.gazette.madhya.2023-05-05.18.Ordinary.