मध्यप्रदेश शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 18 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 5 मई 2023- वैशाख 15, शक 1945
विषय-सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश , ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, ( 6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, (7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं.
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.- (क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन,
(3) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम,
(3) संसद्के अधिनियम ,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, (2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल भोपाल , दिनांक 11 अप्रैल 2023
क्र. एफ 5-02-2022- एक ( 1 ) माननीय न्यायाधिपति श्री दीपक कुमार अग्रवाल , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ, ग्वालियर का ओ. एस. डी. कम- पी. पी. एस. उच्च न्यायालय जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी- 1906- ( दो-1-4-2022 ) दिनांक 14 मार्च 2023 के अनुक्रम में दिनांक 21 दिसम्बर 2022 से 1 जनवरी 2023 तक शीतकालीन/सार्वजनिक अवकाश के साथ एल . टी. सी. का उपभोग करने के कारण भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रलाय , नई दिल्ली के ज्ञापन क्रमांक एफ क्र. 31011-4-2008- Estt ( ए ) , दिनांक 23 सितम्बर, 2008 में निहित प्रावधानों के अन्तर्गत दस दिवस के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति उच्च न्यायालय, न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है.
अवकाश नगदीकरण का यह पंचम अवसर है.
भोपाल, दिनांक 21 मार्च 2023
क्र. एफ 5-13-2022 - एक-( 1 ) .-माननीय न्यायाधिपति श्री अनिल वर्मा , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, इन्दौर का ओ. एस. डी.-कम- पी. पी. एस. उच्च न्यायालय मध्यप्रदेश, जबलपुर से प्राप्त प्रस्ताव क्रमांक बी- 1314- ( दो- 1-12-2022 ) दिनांक 21 फरवरी 2023 के अनुक्रम में दिनांक 13 से 16 फरवरी 2023 तक चार दिन के पूर्ण वेतन तथा भत्तों सहित अवकाश की स्वीकृति साथ हीअवकाशके पूर्व में दिनांक 12 फरवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश
3835
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
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का लाभ उठाने की अनुमति, उच्च न्यायालय न्यायाधीश ( वेतन और सेवा शर्त ) अधिनियम, 1954 की धारा 13 के अन्तर्गत प्रदान की जाती है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, रंजना पाटने , उपसचिव.
गृह विभाग मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 21 अप्रैल 2023
क्र.- एफ 1 (ए) 148-1995 - ब- 2- दो.- राज्य शासन , एतद्वारा , श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, होमगार्डस, मध्यप्रदेश , जबलपुर को अवकाश यात्रा सुविधा अन्तर्गत खण्डवर्ष 2022-25 में के प्रथम विस्तार वर्ष में दिनांक 15 से 26 मई 2023 तक कुल बारह दिवस अर्जित अवकाश एवं 13-14 व 27-28 मई 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ उक्त अवधि में गृह नगर के स्थान पर उत्तर- पूर्व अंडमान- निकोबार द्वीप समूह ( एक स्थान ) की परिवार के निम्नलिखित सदस्यों के साथ जाने की अनुमति एवं दस दिवस अर्जित अवकाश नगदीकरण की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है:-
1. श्री डी. पी. गुप्ता, स्वयं
2. श्रीमती सीमा गुप्ता, पत्नी
3. कु. देवांशी गुप्ता, पुत्री
पुत्री 4. कु. नैनिका गुप्ता
(2 ) अवकाश से लौटने पर श्री डी. पी . गुप्ता, भापुसे , को अस्थायी रूप से, आगामी आदेश तक, स्थानापन्न अति. पुलिस महानिदेशक, होमगार्डस , मध्यप्रदेश, जबलपुर के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(3 ) अवकाशकाल में श्री डी. पी. गुप्ता, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री डी. पी. गुप्ता , भापुसे, अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
क्र. - एफ 1 ( ए)400-1988- ब- 2- दो. राज्य शासन , श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भापुसे, विशेष पुलिस महानिदेशक, पु. मु. , भोपाल को दिनांक 19 से 28 मार्च 2023 तक दस दिवस की लघुकृत / परिवर्तित अवकाश की कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करता है.
(2 ) उक्त अवकाश के उपभोग के एवज में इनके लघुकृत अवकाश खाते से बीस दिवस अर्धवैतनिक अवकाश घटाया जाता है.
(3) अवकाशकाल में श्री पुरूषोत्तम शर्मा, भापुसे, को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(4 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री पुरूषोत्तम शर्मा , भापुसे , उक्त अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर बने रहते .
भोपाल , दिनांक 25 अप्रैल 2023
क्र. एफ- 1-72-2019- ब- 2- दो - राज्य शासन, एतद्वारा , श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव , भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (महिला सुरक्षा ) , पु. मु. , भोपाल को दिनांक 28 अप्रैल से 5 मई 2023 तक कुल आठ दिवस अर्जित अवकाश एवं दिनांक 6-7 मई 2023 के विज्ञप्त अवकाश के लाभ के साथ लंदन ( UK ) की निजी विदेश यात्रा (Ex - India Leave ) निम्नलिखित शर्तों के साथ प्रदान करता है :-
1. विदेश में स्वास्थ्य/चिकित्सा आदि पर होने वाला किसी भी प्रकार का व्यय राज्य शासन द्वारा वहन नहीं किया जावेगा .
2. विदेश में शासकीय अथवा किसी निजी संस्था का आतिथ्य स्वीकार नहीं करेंगे.
3. विदेश में कोई ( Assignment ) नहीं लेंगे.
( 2) श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे , के अवकाश अवधि में उनका कार्य प्रभार श्री राजेश गुप्ता, भापुसे, अति. पुलिस महानिदेशक, (अजाक) , पु. मु. , भोपाल द्वारा अपने कार्य के साथ - साथ सम्पादित किया जावेगा.
(3) अवकाश से लौटने पर श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव , भापुसे , कोअस्थायी रूप से आगामी आदेश तक, स्थानापन्न रूप से अति. पुलिस महानिदेशक, ( महिला सुरक्षा ) , पु. मु. , भोपाल के पद पर पुनः पदस्थ किया जाता है .
(4) श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे , द्वारा अपना कार्यभार ग्रहण करने पर कंडिका -2 में अतिरिक्त कार्यभार हेतु निर्देशित अधिकारी स्वमेव कार्यभार से मुक्त होंगे.
(5 ) अवकाशकाल में श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव , भापुसे , को अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.
(6 ) प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्रीमती प्रज्ञा ऋचा श्रीवास्तव, भापुसे, अवकाश पर नहीं जातीं तो अपने पद पर बनी रहतीं.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अन्नू भलावी, अवर सचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 27 अप्रैल 2023
फा. क्र. - 1928-2023- इक्कीस - ब( एक) .- राज्य शासन , उच्च न्यायिक सेवा के अधिकारी श्रीमती प्रीति सिंह, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के न्यायालय के तृतीय अतिरिक्त न्यायाधीश, भोपाल की सेवाएं, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार, केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान न्यायापीठ, नई दिल्ली के पद पर प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त किए जाने हेतु उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से, अस्थायी रूप से, आगामी आदेश होने तक, एतद्वारा केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण, प्रधान न्यायापीठ, नई दिल्ली को सौंपता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बिनोद कुमार द्विवेदी, प्रमुख सचिव.
फा. क्र. - 1772- इक्कीस ब ( दो ) .- राज्य शासन, इस विभाग के आदेश दिनांक 19 अप्रैल 2022 द्वारा लोकायुक्त संगठन के प्रकरणों में पैरवी किये जाने हेतु नियुक्त अधिवक्ता श्री सत्यम अग्रवाल , विशेष लोक अभियोजक, जबलपुर के कार्यकाल में दिनांक 28 अप्रैल 2023 से पुनः एक वर्ष की अभिवृद्धि करता है . उन्हें प्रतिमाह नियम मासिक पारिश्रमिक की राशि 55000/- रुपये तथा संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय देय होगा, पारिश्रमिक का भुगतान लोकायुक्त संगठन भोपाल द्वारा किया जावेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विकास भटेले , अतिरिक्त सचिव.
विभाग प्रमुखों के आदेश
कार्यालय, जिला दण्डाधिकारी , जिला धार, मध्यप्रदेश
धार, दिनांक 24 मार्च 2023
क्र. 4030- रीडर- 2-2023.- भारत सरकार के उपक्रम गैल ( इण्डिया ) लिमिटेड, उज्जैन द्वारा आवेदन प्रस्तुत कर ग्राम काछिबडौदा, तहसील बदनावर के सर्वे क्रमांक 928/2, 929/2/2 , में स्थापित सुरक्षा वाल्व एस. वी. स्टेशन को सुरक्षा की दृष्टि से प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करने का अनुरोध किया गया है.
(2 ) अनुविभागीय अधिकारी, ( राजस्व ) बदनावर, जिला धार के पत्र क्रमांक 2274/रीडर-1 /2022 बदनावर, दिनांक 9 दिसम्बर 2022 द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि तहसीलदार तहसील बदनावर से स्थल की जांच कराई गई. ग्राम काछीबडोदा स्थित भूमि सर्वे नंबर 928/2 रकबा 0.140 हैक्टेयर एवं 929/2/2 रकबा 0.540 हैक्टेयर भूमि पर गैल ( इण्डिया ) , लिमिटेड के सुरक्षा वाल्व ( एस. वी. ) , स्टेशन स्थित है. यह वाल्व स्टेशन गैस पाईप लाईन पर ही स्थापित किया गया है. उक्त स्थल में किसी प्रकार को अतिक्रमण एवं दखल नहीं है. एसवी स्टेशन स्थल पर एक पक्का भवन नियंत्रण कक्ष के रूप में बना है जिसमें आधुनिक मशीनें व सुरक्षा उपकरण लगे हुए हैं. कक्ष का उपयोग तकनीकी कार्यों हेतु किया जाता है तथा स्थल की समुचित सुरक्षा हेतु सुरक्षागार्ड 24 घंटे तैनात रहता है. उक्त स्थल संवेदनशील होने से आसामाजिक तत्वों द्वारा नकारात्मक गतिविधियों को किये जाने की संभावना एवं जन सुरक्षा की दृष्टि एवं लोक हित में एसवी स्टेशन स्थल को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाने हेतु अनुशंसा सहित प्रतिवेदन प्रेषित किया गया है.
(3) उपरोक्तानुसार प्राप्त प्रतिवेदन से यह स्पष्ट है कि " हाजिरा- विजयपुर " गैस पाईपलाईन एस. वी. स्टेशन स्थल संवेदनशील क्षेत्र होकर अत्यन्त ज्वलनशील गैस का परिवहन पाईपलाईन के माध्यम से होने व पाईपलाईन भूमि की सतह से ऊपर होने के कारण उक्त क्षेत्र पर कतिपय असामाजिक तत्वों द्वारा अप्रिय घटना संभावित है. अतः सुरक्षा की दृष्टि से जनहित में उपरोक्त क्षेत्र को प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करना आवश्यक हो गया है.
अतः गैल ( इण्डिया ) , लिमिटेड के आवेदन- पत्र तथा अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , बदनावर के उपर्युक्त अभिमत के आधार पर अनुसूची में वर्णित स्थान को मध्यप्रदेश राज्य सुरक्षा अधिनियम, 1990 की धारा 28 के प्रावधानान्तर्गत निम्न प्रतिबंधों के साथ प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया जाता है :-
अनुसूची
स्टेशन
एस. वी. स्टेशन की चतुर्थसीमा (4)
सर्वे क्रमांक एवं रकबा
(3)
भूमिग्राम (2)
(1)
928/2 रकबा 0.140
ग्राम
एस. वी.
पूर्व भूमि सर्वे क्रमांक 914 ( रास्ता) पश्चिम
भूमि सर्वे क्रमांक 1017
हैक्टेयर एवं 929/2/2
काछिबडोदा तहसील रकबा 0.540 हैक्टेयर. उत्तर भूमि सर्वे क्रमांक 923/4 बदनावर दक्षिण भूमि सर्वे क्रमांक 928 का शेष भाग जिला धार.
[ भांग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
3838
शर्तें तथा प्रतिबंध.-
( 1 ) कोई भी व्यक्ति राज्य सरकार की या जिला मजिस्ट्रेट की या ऐसे अन्य अधिकारी की, जो राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाए, अनुज्ञा के बिना किसी भी प्रतिबंधित स्थान में प्रवेश नहीं करेगा या उस पर या उसमें नहीं रहेगा या उस पर नहीं जायेगा या उसके समीप में नहीं घूमेगा .
(2 ) जहां ( 1 ) के अनुसरण में, किसी व्यक्ति को किसी संरक्षित स्थान में प्रवेश करने, उस पर या उसमें रहने या उस पर जाने की अनुज्ञा दी जाती है वहां वह व्यक्ति ऐसी अनुज्ञा के अधीन कार्य करते समय , अपने आचरण को विनियमित करने के लिये ऐसे निर्देशों का अनुपालन करेगा जो उस प्राधिकारी द्वारा दिये जाये जिसने अनुज्ञा दी है.
(3 ) यदि कोई व्यक्ति इस धारा के किसी उपबंध के उल्लंघन में किसी संरक्षित स्थान में, प्रवेश करेगा या रहेगा, तो ऐसी किन्हीं भी अन्य कार्यवाहियों पर जो उसके विरुद्ध की जा सकती हो, प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसे किसी पुलिस अधिकारी द्वारा या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किये गये किसी अन्य व्यक्ति द्वारा वहां से हटाया जा सकेगा.
(4 ) यदि कोई व्यक्ति इस धारा के उपबंधों में से किसी उपबंध का उल्लंघन करेगा तो वह कारावास से, जिसकी अवधि तीन वर्ष तक की हो सकती है, या जुर्माने से या दोनों से दण्डनीय होगा.
(5) संरक्षित स्थान पर तकनीकी सुरक्षा प्रबंधों की समुचित व्यवस्था की जावे.
(6) किसी भी प्रकार की लापरवाही के कारण दुर्घटना घटने पर संपूर्ण उत्तरदायित्व गैल ( इण्डिया ) , लिमिटेड उज्जैन का होगा.
यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा.
प्रियंक मिश्रा, कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी.
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय, कलेक्टर, जिला छतरपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
छतरपुर , दिनांक 11 नवम्बर 2022
प्र. क्र. 08- अ- 82-2020-21 .- चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि नीचे दी गई अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने ( 6 ) में दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः " भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (क्रमांक 30 सन् 2013 ) " की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी सम्बन्धित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है . राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में धारा 11 एवं 12 की दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिला
ग्राम
तहसील
धारा 11 की उपधारा ( 1 ) एवं 12 के अंतर्गत प्राधिकृत अधिकारी
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(6)
(5)
(4)
(2)
(3)
(1)
0.009
मुख्यमंत्री नलजल योजना मनकारी
अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) /
महाराजपुर
छतरपुर
भू-अर्जन अधिकारी , नौगांव.
(बड़ी पट्टी)
(2 ) भूमि का नक्शा एवं ( प्लान ) का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) एवं भू-अर्जन अधिकारी, नौगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, संदीप जी. आर. , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर, जिला छिन्दवाड़ा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
छिन्दवाड़ा, दिनांक 20 अप्रैल 2023
क्र. 2716 - भू- अर्जन-2023 .-चूंकि, राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गयी अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के पद ( 2 ) में उल्लेखित भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है. अतः " भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 " की धारा 19 के अंतर्गत , इसके द्वारा यह भी घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिये आवश्यकता है:-
अनुसूची
(1 ) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-छिन्दवाड़ा
(ख) तहसील- चौरई
(ग) नगर/ग्राम- झिलमिली, प.ह.नं. -39,
ब. नं. -110,
रा. नि. मं.-चौरई
(घ) अर्जित किये जाने वाला
प्रस्तावित क्षेत्रफल-
कुल रकबा 0.635 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
प्रस्तावित खसरा
नम्बर
प्रस्तावित रकबा (हेक्टेयर में )
(2)
(1)
215/1/1
0.010
0.039
214/1
215/2
0.089
0.051
217/1
0.048
217/2
0.025
216/1
0.032
218/1
0.115
218/2
(2)
(1)
128/1
0.226
योग.. कुल रकबा 0.635 हेक्टेयर एवं प्रस्तावित क्षेत्रफल पर आने वाली संपत्तियां.
(2) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित भूमि के सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन जिसके लिये भूमि की आवश्यकता है- पेंच व्यपवर्तन वृहद परियोजना के दांयी तट नहर के अंतर्गत माईनर नहर निर्माण किये जाने हेतु निजी भूमि का अधिग्रहण के संबंध में.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई व्यक्ति अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट http://www.chhindwara.mp. gov.in एवं मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट http://www.mprevenue.nic.in/ पर भी देखा जा सकता है.
(4) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण, भू-अर्जन अधिकारी , तहसील- चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के न्यायालय में कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
(5) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शे (प्लान ) का निरीक्षण, कार्यपालन यंत्री, पेंच व्यपवर्तन बांध, जल संसाधन संभाग, क्रमांक -1 , चौरई, जिला छिन्दवाड़ा के कार्यालय में, कार्यालयीन समय पर किया जासकता है.
(6 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के नक्शा ( प्लान) एवं प्रकरण का निरीक्षण , अनुविभागीय अधिकारी , पेंच व्यपवर्तन परियोजना दांयी तट नहर उप संभाग क्र. 01 , तहसील चौरई के कार्यालय में, कार्यालयीन समय पर किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शीतला पटले कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
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कार्यालय , कलेक्टर, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
प्ररूप V
(नियम 10 देखें)
[ धारा 19 ( 1 ) के तहत् पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन घोषणा का प्रकाशन सचिव, राजस्व विभाग ]
क्र. 64- भू-अर्जन-2023
नरसिंहपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2023
रा. मा. क्र. 02- अ- 82-2021-22 मौजा ग्राम बरांझ प. ह. नं.- 133 तहसील-गाडरवारा
जहां सरकार को ऐसा प्रतीत होता है कि लोक प्रयोजन कोल परिवहन हेतु निर्माण की जा रही रेल लाइन के लिये अतिरिक्त भूमि का अर्जन ग्राम बरांझ, तहसील गाडरवारा , जिला नरसिंहपुर में कुल 1.378 हेक्टेयर भूमि अपेक्षित है. इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए अर्जन के अधीन एक भू- खण्ड है, जो 1.378 हेक्टेयर है ग्राम बरांझ , तहसील गाडरवारा , जिला नरसिंहपुर में है , जिसका विस्तृत ब्यौरा निम्नलिखित है :-
ग्राम- बरांझ, तह. गाडरवारा नं. बं. प. ह. नं. 133
अर्जन के अधीन
खसरा नं.
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता क्र. सं.
स्वामित्व का
भूमिका
क्षेत्र ( हे. में) प्रकार
प्रकार
(6) (4)
(5)
(3)
(2)
(1)
0.279
सिंचित
154/3/1/1
1 महेन्द्र वल्द मर्दन सिंह कौरव, सा. बरांझ भूमिस्वामी
0.303
सिंचित
156/2/1
2 रामकुमार वल्द सत्यनारायण कौरव सा. बरांझ भूमिस्वामी
0.109
सिंचित
156/2/3
भूमि स्वामी
0.202
सिंचित
157/1/1
3 मनोज कुमार वल्द बाबूलाल कौरव सा. बरांझ भूमि स्वामी
0.024
सिंचित
161/1
4 जागेन्द्र कुमार वल्द पवन कुमार जाग्रति पत्नी जागेन्द्र कौरव सा. बरांझ.
भूमिस्वामी
0.178
सिंचित
248/1/1
5 केहर सिंह वल्द हल्के कौरव सा. बरांझ भूमिस्वामी
0.283
सिंचित
132/1
6 परषोत्तम वल्द हरप्रसाद कौरव सा. गाडरवारा भूमि स्वामी
1.378
कुल..
( 1 ) यह घोषणा हितबद्ध व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने और भूमि अर्जन पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर एवं पारदर्शिता अधिकार अधिनियम , 2013 ( 2013 का 30) की धारा 15 में यथा उपबंधित सम्यक् जांच करने के पश्चात् की गयी है.
(2) नियम 4 के अधीन गठित दल द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की है कि भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्ब की संख्या निरंक है, अतः इनके लिये पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है.
(3 ) कोल परिवहन हेतु निर्माण की जा रही रेल लाइन के लिये अतिरिक्त भूमि का अर्जन हेतु हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा ( 2 ) के तहत् पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है.
(4 ) उक्त भूमि के या उक्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला , लौह पत्थर, स्लेट या अन्य खनिजों की खानें हैं, खान और खनिज के ऐसे भागों , में जिन्हें उस प्रयोजन जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, की परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किए जाने की अपेक्षा है , को छोड़कर आवश्यक नहीं है.
(5 ) जिला भू-अर्जन अधिकारी के कार्यालय में किसी भी कार्य दिवस को भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है.
3842
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
[ भाग 1
अनूसूची 2
हितबद्ध व्यक्ति का नाम एवं पता
1
2
1
मालगुजार वल्द अशोक कुमार ब्ग्रम्हण , रीता वल्द अशोक कुमार ब्बाम्हण , राहुल वल्द राम मनोहर बाम्हण, रागिनी वल्द रामनोहर, रोहित वल्द राम मनोहर, वर्षा पत्नि विपिन दिक्षित, राधा पत्नि राम मनोहर ब्रम्हण , मीनेश वल्द अनिल बाम्हण सा. देह
कुल
खसरा नं०
स्वामित्व का प्रकार
अर्जित रकबा हे ०
3
4
5
24
भूमि स्वामी
0.428
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्त्तियों के लिये भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 (2013 का 30) की धारा 11 (1) उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ भोपाल दिनांक-एफ 16-15(7)-2014-सात-शा, 2ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रमांक 2895 पर प्रकाशन किया गया है । उक्त अधिसूचना के परिपालन में प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा नरसिंहपुर को अधिनियम की धारा 12 द्वारा दी गई शक्ति का प्रयोग करने के लिए निर्देशित किया जाता हैं ।
राज्य सरकार की अधिसूचना क्र. एफ 16-15-(8)-2014- सात- शा. , 2 ए भोपाल दिनांक 29.09.2014 जिसका मध्यप्रदेश राजपत्र दिनांक 03.10.2014 के पृष्ठ क्रं. - 2895 पर प्रकाशन किया गया है के द्वारा अधिनियम की धारा 43 की उपधारा (1 ) के तहत प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला नरसिंहपुर पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है । अतः प्रभारी अधिकारी , भू-अर्जन शाखा जिला नरसिंहपुर अधिनियम की धारा 16 के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम तैयार कर प्रस्तुत करेंगे ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में यथा उपबंधित एवं विनिर्दिश्ट मुख्य महाप्रबंधक एनटीपीसी गाडरवारा सुपर थर्मल पावर परियोजना अधिकारी और उसके कर्मचारिवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना ऐसी अधिकारी के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात कय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई भी विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 (1 ) के अधीन यथा उपबंधित इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (दिनों के भीतर किसी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष (कक्ष क. 84 भू अर्जन शाखा , नरसिंहपुर ) में आक्षेप यदि कोई हो फाईल किए जा सकेंगे ।
भूमि से संबंधित रेखांकन भू अर्जन कार्यालय जिला नरसिंहपुर में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ऋजु बाफना, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3843
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला मुरैना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
मुरैना, दिनांक 18 अप्रैल 2023 प्र.क्र. -24-अ-82- उ.म.रे.-भू-अर्जन- नेपरी-अति- 3690-2022-23
{भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 एवं 40 सिहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम , 2015 के नियम 5 (1 ) के अन्तर्गत )
जबकि समुचित सरकार को ऐसा प्रतीत होता है, कि लोक प्रयोजन ( ग्वालियर - श्योपुरकलों रेल्वे छोटी लाईन से बड़ी लाईन में अमान परिर्वतन) के लिये ग्राम नेपरी तहसील कैलारस , उपखण्ड- सबलगढ़, जिला- मुरैना में कुल रकवा 0.1263 हेक्टेयर एक रिपोर्ट की गयी थी कि भूमि अर्जन के कारण किसी भी कुटुम्बों के विस्थापित होने की संभावना नहीं है ।
अतः जिला-मुरैना, तहसील- कैलारस के ग्राम-नेपरी , प० ह० नं०-09, रा० नि० वृत0-01 में उक्त परियोजना के लिये 0.1263 हेक्टेयर भूमि, जिसका विवरण निम्नानुसार है , का अर्जन प्रस्तावित किया जाता है: -
सर्वे नंबर
कस.
प्रकार स्वामित्व का भूमि का प्रकार
(1)
(2)
(4) हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
अर्जन का क्षेत्रफल (5)
(3)
461 भूमिस्वामी कृषिभूमि 0.0427
2
464 भूमिस्वामी कृषिभूमि कमला बेवा प्रहलाद जाति तेली हि0 1/ भूमिस्वामी राजेन्द्र पुत्र प्रहलाद हि 1/5 (6) भूमिस्वामी लोकेन्द्र पुत्र प्रहलाद हि 1/5 भूमिस्वामी रामलता पुत्री प्रहलाद हि० 1/5 भूमिस्वामी मीना बेवा मातादीन जाति तेली पता नेपरी कैलारस मुरैना हि 1/15 भूमिस्वामी मोनू पुत्र मातादीन राखी पुत्री मातादीन सभा नाबा ० सर मा ० मीना खुद जाति तेली हि ० 2/15 भाग भूमिस्वामी पता नेपरी कैलारस मुरैना ।
0.0020
3
1011
कृषिभूमि माखन करणसिंह सुन्दरलाल आ० मंगलिया तेली पता नेपरी भूमिस्वामी । सुलखा पुत्री मंगलिया जाति तेली पता नेपरी समान भाग मु सोनी बेवा रामानन्द जाति तेली पता नेपरी आधिपत्य कृषक मदन पुत्र रघुनाथ जाति ब्राहम्ण पता नेपरी समाना भाग आधिपत्य कृषक।
0.0203
भूमिस्वामी
1012
4
कृषिभूमि मु सावित्री वेवा रामचरंन रामबाबू विनोद आ रामचरन हि 1/2 मु बसंती बेवा गोपी मातादीन लाला दिनेश पि गोपी फूलवती शकुन्तला ललिता राजकुमारी कवित पुत्री गोपी हि 1/2 जाति काछी पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी ।
0.0613
भूमिस्वामी मु कलावती बेवा लक्खा सरवन रामप्रकाश , रामवीर, पुत्रगण लक्खा गुड्डी उर्फ रामबेटी पुत्री लक्खाराठोर समान भाग जाति तेली पता नेपरी कैलारंस मुरैना मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमिस्वामी ।
0.1263
कुल04सर्वे नं० में
यह अधिसूचना इससे संबंधित सभी व्यक्तियों के लिये भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार, अधिनियम, 2013 (2013 का 30) की धारा 11 ( 1 ) के उपबंधों के अधीन जारी की गई है ।
भूमि से संबंधित नक्शा (प्लान) कार्यालय कलेक्टर जिला मुरैना में और कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सवलगढ़ में किसी भी कार्य दिवस को कार्य समय के दौरान देखा जा सकता है ।
सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 12 में तथा यथा उपबंधित एवं विनिर्दिष्ट अधिकारी और उसके कर्मचारीवृंद को भूमि में प्रवेश करने और उसका सर्वेक्षण करने, किसी भी भूमि के स्तर लेने, अवमृदा में खुदाई करने या वेधन करने और अपने कार्य के उचित निष्पादन के लिये अपेक्षित सभी अन्य कार्य करने के लिये प्राधिकृत करती है ।
अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात्, क्रय /विक्रय , आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा ।
अधिनियम की धारा 15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर किसी भी इच्छुक व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप , यदि कोई हों. फाइल किए जा सकेंगे ।
विशेष:- धारा 40 (2) के कार्य क्षेत्र के भीतर आने वाली परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यकता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाश में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये हैं । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधान के उपबंध लागू नहीं होंगे ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
3844
प्र.क्र. -23-अ- 82-भू-अर्जन-3691-2022-23
अधिसूचना (सामाजिक समाघात निर्धारण )
(भू-अर्जन अधिनियम 2013 की धारा 04 के अन्तर्गत)
राज्य सरकार/ समूचित सरकार प्रभावित क्षेत्रों में ग्राम स्तर पर यथा स्थिति संबंधित ग्राम पंचायत करूआ तहसील बामौर के परामर्श से निम्न भूमियों का (सामान्य उचाई वाले भूमिगत रेलवे पारपथ निचले सडक पुल का निर्माण) हेतु अर्जन करना चाहती है ओर लोक प्रयोजन के लिए समाजिक समाधात निर्धारण अध्ययन करना चाहती है अध्ययन के कार्य भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 04 के प्रावधानों एवं म०प्र० पुनर्वासन और पुर्नव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2015 अनुसार किया जाएगा ।
1 परियोजना विकासक का नाम
2 भूमि के प्रस्वावित अर्जन के प्रयोजन उप मुख्य इंजिनियर निर्माण उ०म० रेलवे ग्वालियर
सिथौली-धौलपुर समपारों के बदले सामान्य उचाई वाले भूमिगत पारपथ निचले सडक पुल का निर्माण
3 अध्ययन कार्य हाथ में लेने वाले समाजित समाघात निर्धारण दल के विवरण
4 भूमि का विवरण
5 जिला
6 तहसील
7 ग्राम/नगर
8 कुल प्रभावित क्षेत्र
9 अर्जित होने वाले क्षेत्र
10 प्रस्तावित परियोजना का सक्षिप्त विवरण
11 परियोजना क्षेत्र और प्रस्तावित क्षेत्र
12
1. अनुविभागीय अधिकारी एंव भू-अर्जन अधिकारी मुरना
2. मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत
3. तहसीलदार बामौर
4. सरपंच ग्राम पंचायत ग्राम करूआ
5. पटवारी ग्राम करूआ
6. सचिव ग्राम पंचायत करूआ
मुरैना
बामौरकलां
करूआ
0.0743 हेक्टेयर
खसरा न० 990 , 1105/1 , 1105/2, 1106 रकवा क्रमशः 0.0036, 0.0145, 0.0344, 0.0218
सिथौली-धौलपुर समपारों के बदले सामान्य उचाई वाले भूमिगत पारपथ निचले सडक पुल का निर्माण ग्राम करूआ तहसील बामौर जिला मुरैना ।
हर्ष दीक्षित, कलेक्टर.
परियोजना क्षेत्र 0.0743 एंव प्रस्तावित क्षेत्र 0.0743
हॉ
क्या ग्रामसभाओं या भूमिधारकों की सहमति अपेक्षित है
13 सामाजिक समाघात निर्धारण पूर्ण किए जाने की तारीख
अधिसूचना प्रकाशन से छः माह के भीतर A 3845
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
मुरैना, दिनांक 20 अप्रैल 2023 प्र.क्र. -05-अ-82- भू-अर्जन-2019-20- आसन बैराज - 3756-2023
(भू-अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 (1 ) एवं 40 (सहपठित भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार (प्रतिकर , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन, विकास योजना) नियम , 2015 के नियम 10 के अन्तर्गत)
राज्य शासन को इसका समाधान हो चुका है, कि लोक प्रयोजनार्थ (आसन बेराज परियोजना का निर्माण कार्य) ग्राम -इटावली, प० ह ० क्र ० 121 रा० नि० वृत- तहसील - जौरा, उपखण्ड-जौरा, जिला- मुरैना में कुल 11.613 हे0 अतिरिक्त भूमि अपेक्षित है , इसलिये घोषणा की जाती है कि उपर्युक्त परियोजना के लिए निम्नानुसार भूमि जो कि ग्राम- इटावली प०ह०क्र.121 राजस्व वृत- तहसील - जौरा, उपखण्ड - जौरा जिला मुरैना में उकत प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
अनुसूची
1. भूमि का वर्णन
क. जिला-
मुरैना
जौरा
ख. तहसील-
ग.
इटावली
ग्राम-
11.613 हे0
घ. लगभग क्षेत्रफल
भूमि का विस्तृत ब्यौरा निम्नानुसार है:-
सर्वे नं.
स.क्र .
स्वामित्व का प्रकार
भूमि का प्रकार
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
6
3
अर्जन का क्षेत्रफल 5
4
2
1
1.
0.167
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
48/1
रामवीर बनवारी पि. पाल सिंह जाति गुर्जर पता निवासी मजरा धसटुआ ग्राम लोहाबसई समान भाग भूमि 3846
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
सर्वे नं.
स.क्र.
अर्जन का क्षेत्रफल
स्वामित्व का प्रकार
भूमिका प्रकार
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
6
4
5
3
1
2.
स्वामी अहस्तांतरणीय भू- राजस्व 10.00
2.
0.370
172/4
कृषि भूमि
प्र० क्र 0 0193 / बी-121 2021-22 भूमि स्वामी
3.
256
0.640
कृषि भूमि
प्र० क्र0 0194 / बी-121 2021-22 भूमि स्वामी
4.
276
0.261
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
तुकाराम दत्तक पुत्र महानन्द ज़ाति ब्रा० पता निवासी ग्राम भूमि स्त्रामी भू-राजस्व 1.06
5.
0.152
कृषि भूमि
496/1 भूमि स्वामी
0.210
496/2
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
लालजीत सिंह रामेन्द्र सिंह सतेन्द्रसिंह पुत्रान हमीरसिंह स.भा. 1/2 बलवीर सिंह कौशल सिंह बालजीत विनोद पुत्रान उदयभानसिंह स.भा. 1/2 जाति गू. ठा. पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू- राजस्व 0.62
3.020
भूमि स्वामी कृषि भूमि
6. 662/1108
मजबूतसिंह आशाराम परसराम सीताराम पुत्रान सरदारसिंह कल्लाबेटी पुत्री सरदारसिंह स०भा० हि० 1/2 रामहेत जगदीश रामाधारसिंह पुत्रान फूलसिंह माया शीला पुत्रियाँ फूलसिंह हि0 1/2 जाति गुर्जर पता निवासी मजरा धसटुआ ग्राम लोहाबसई भूमि स्वामी
7.
0.575
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
670/1110
0.073
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
671/1111
मजबूतसिंह आशाराम परसराम सीताराम पुत्रान सरदारसिंह लल्लाबेटी पुत्री सरदारसिंह समान 3847
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
स.क्र.
सर्वे नं.
भूमि का प्रकार
अर्जन का क्षेत्रफल
स्वामित्व का प्रकार
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
4
6
3
5
1
2
भाग जाति गुर्जर पता निवसी मजरा धसटुआ का पुरा ग्राम लोहाबसई भूमिस्वामी
8.
भूमि स्वामी कृषि भूमि 0.815 रामनाथ , पप्पू उर्फ कप्तान पुत्रान 672/1112
0.052
भूमि स्वामी कृषि भूमि
673/1113
0.199
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
674/1114
0.125
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
675/1115
मचलसिंह स ० भाग हि० 2/10 जाति गुर्जर भूमि स्वामी सरजू, गुड्डी उर्फ कम्पूरी पुत्रियाँ मचलसिंह स० भा० हि० 2/10 जाति गुर्जर भूमि स्वामी आशीष, विष्णु पुत्रान सियाराम स० भा० हि ० 2/30 जाति गुर्जर भूमि स्वामी प्रीति पुत्री सियाराम हि० 1/30 जाति गुर्जर भूमि स्वामी राजाबेटी पुत्री पोखनसिंह हि0 1/2 जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम बमूरबसई भूमि स्वामी वृत्त -7 सुमावली में प्र.क्र. 0123/ बी-121 2021-22 सुधार हेतु प्रकरण प्रचलित है ।
भूमि स्वामी कृषि भूमि 0.428
9. 676/1116
गोलईया पुत्र धनसुख हि० 1/6 भूमि स्वामी अनारसिंह मुंशीलाल पुत्रान दोजी कलावती फूलो गीता दुलाई पुत्रियाँ दौजी समान भाग हि० 1/12 भमि स्वामी रामदीन पुत्र फद्दी शांती पुत्री फद्दी हि0 3/12 भूमि स्वामी ललईया सामलिया मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
[ भाग 1 3848
सर्वे नं.
स.क्र.
भूमि का प्रकार
अर्जन का क्षेत्रफल
स्वामित्व का प्रकार
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार)
4
3
5
6
1
2
मोहनलाल पुत्रान बहाली हि० 1/6 भूमिं स्वामी हलुके ओछा पुत्रान 4 धनसुखा रधुआ पुत्र गोलईया सुधई बटाली ओछा पुत्रान दौजी मांगी पुत्र मूला सुखुआ पुत्र चिकुआदामोदर पूरन शिवनारायण लाखन पुत्रान 'पीत रूमिला -शीला नर्मदा पुत्रियाँ पीतू मूला पुत्री देवी हि० 1/6 जाति जाटव पता निवासी ग्राम चन्द का पुरा भूमि स्वामी वृत्त-7 सुमावली में प्र.क्र. 0195 / बी-121 2021-22 सुधार हेतु प्रकरण प्रचलित है ।
10.
0.125
भूमि स्वामी कृषि भूमि
680/1120
0.136
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
681/1121
0.010
पंजाब सिंह पुत्र दुर्गा जाति गू० ठा० पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी भू-राजस्व 0.44
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
682/1122
0.021
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
683/1123
0.031
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
684/1124
0.010
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
685/1125
0.230
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
686/1126
0.376
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
687/1127
0.010
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
688/1128
0.084
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
689/1129
0.021
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
690/1130
0.010
कृषि भूमि
भूमि स्वामी
691/1131 3849
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
सर्वे नं.
स.क्र.
अर्जन का क्षेत्रफल
स्वामित्व का प्रकार
भूमिका प्रकार
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता (राजस्व अभिलेख अनुसार )
6
5
3
4
2
1
0.575
भूमि स्वामी कृषि भूमि
692/1132
11.
0.230
भूमि स्वामी कृषि भूमि
694/1134
1.233
भूमि स्वामी कृषि भूमि
698/1138
सियाराम रामजीलाल भुजबल पुत्रान टीकाराम शांती कटोई पुत्रियाँ टीकाराम समान भाग जाति गुर्जर पता निवासी मजरा मुरहान ग्राम कैमारी भूमि स्वामी
12 .
भूमि स्वामी कृषि भूमि 0.368
699/1139
गब्बर सिंह, देवैन्द्रसिंह, तहसीलदारसिंह, रामहेत पुत्रान परिमाल सिंह जाति गुर्जर पता निवासी चन्द्रपुरा भूमि स्वामी
13.
भूमि स्वामी
0.408
कृषि भूमि
697/1137
छविरामसिंह पुत्र पंचमसिंह जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम चन्द का पुरा भूमि स्वामी
14.
भूमि स्वामी कृषि भूमि 0.073
708/1148
0.230
भूमि स्वामी कृषि भूमि
709/1149
हरीसिंह परषोत्तम सुमेरसिंह पुत्रान मोहनसिंह हि० 6/7 बेतालसिंह पुत्र सोबरनसिंह हि0 1/7 जाति गुर्जर जाति गुज्जर पता निवासी ग्राम चन्द्रपुरा भूमि स्वामी भू- राजस्व बिलमुक्ता 1.75
15.
0.345
भूमि स्वामी कृषि भूमि
710/1150
बेतालसिंह पुत्र सोबरनसिंह जाति गुर्जर जाति गुर्जर पता निवासी ग्राम चन्दपुरा भूमि स्वामी
कुल किता 34
11.613 हे० मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
[ भाग 1 3850
1. यहकि घोषणा हितबद्ध सभी व्यक्तियों के आक्षेपों को सुनने एवं भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 (2013. का 30 ) में उपबंधित सम्यक जांच के पश्चात् की गयी है । 1
2. नियम 4 के अधीन भू-अर्जन के कारण विस्थापित होने वाले संभावित कुटुम्बों की संख्या निरंक है , अतः इनके लिए पुनर्व्यवस्थापन के क्षेत्र चिन्हित करने का प्रश्न उद्भूत नहीं होता है ।
3. उक्त भूमि के या क्त भूमि के किसी भाग में पड़े कोयला, लौह पत्थर, स्लेट, या अन्यं खनिजों की खाने हैं, खनिज और खनिजों के ऐसे भागों में जिन्हें इस प्रयोजन , जिसके लिए भूमि अर्जित की जा रही है, कि परियोजना के निर्माण चरण के दौरान खोदे जाने या हटाये या उपयोग किये जाने की अपेक्षा है , को छोड़कर आवश्यक नहीं है ।
4. कलेक्टर , जिला मुरैना के कार्यालय और अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) जौरा के कार्यालय में किसी भी कार्यदिवस को कार्य समय के दौरान भूमि योजना का निरीक्षण किया जा सकता है ।
विशेषः- धारा 40 (2 ) के कार्यक्षेत्र के भीतर आने वाली आसन बेराज परियोजना के लिये भूमि की तत्काल अपेक्षा है । इसलिये भू-अर्जन की अत्यावश्यक्ता होने से समुचित सरकार द्वारा दिये निर्देशों के प्रकाशन में तथ्यों के परीक्षण उपरान्त प्रकरण में अधिनियम की धारा 40 के प्रावधान प्रवृत्त किये है । अतः इसमें अधिनियम के अध्याय 2 से 6 तक के प्रावधन के उपबंध लागू नहीं होगें ।
अंकित अस्थाना , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3851
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
सिवनी, दिनांक 24 अप्रैल 2023 क्र.-2986-जि.भू.अ.-2023
भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है । इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद ( 1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैः-
अनुसूची
ब.नं.:-27
प.ह.नं.-36
1- ग्राम का नाम
:-कुकलाह
:-बंडोल
2- रा.नि.मं.
तहसीलः-सिवनी
जिला:-सिवनी
- 2.40 हेक्टेयर
3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:
संरचना
सीमाएं
सर्वेक्षण
वृक्ष
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
स. क्र. कमांक
प्रकार
पश्चिम
उत्तर
संख्या
दक्षिण
प्रगतिकिस्म
प्लिंथ laagya192 NAGR196bh
Liblesejoke क्षेत्रफल
Akhk145 blbt
ית
1
5
6
7.
2
9
10
34
8
11 12 13. 14
14/1/1
1
प्रमोद, प्रदीप ,
0.11
राजेन्द्र पुत्रमेरसिंह, रामकुमारी
भूमिस्वामी
भूमि
कृषि
कीभूमि
प्रीतिबाई शशिबाई पुत्री मेरसिंह जाति बढई पता कुकलाह सिवनी
मध्यप्रदेश
खूबचंदपुत्रप्रेमीजातिबढईकी
पेंचव्यपवर्तनपरियोजनाकीनहर
bije148WANNAKEHibbbble
भूमिस्वामी
alayalebylakehisk214k|
24/1/1
2
0.11
कृषि
भूमिस्वामी
खूबचंद पुत्र प्रेमी जाति बढई पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी
घासीरामकीभूमि to BHABHIDIARA
भगवानदासपुत्र wife142baalak
खूबचंदपुत्रप्रेमी belle12sonin
tekkh22 the19421212110
3 24/2
0.03
1 कृषि
भूमिस्वामी
लखन पुत्र प्रेमी जाति बढई पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी
to12sala भगवानदासपुत्र bife13252212 माहूपुत्रप्रेमीजाति
माहूपुत्रप्रेमीजाति છે1392222
खूबचंदपुत्रप्रेमी belle1424224110 3852
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
[ भाग 1
4 24/4
0.04
कृषि
भूमिस्वामी
म.प्र. भूमिस्वामी
कुकलाह सिवनी
जाति बढई पता
माहू पुत्र प्रेमी
सुशीलकुमारपुत्रघासीराम कीभूमि
भगवानदासपुत्रघासीराम कीभूमि
भगवानदासपुत्रघासीराम कीभूमि
कुंजभवनबगैरापुत्रपुत्री परतापसिंहकीभूमि
5 14/2
0.10
कृषि
भूमिस्वामी
म.प्र. भूमिस्वामी
कुकलाह सिवनी
अग्रवाल पता
घासीराम जाति
भगवानंदास पुत्र
भगवानदासपुत्रघासीराम कीभूमि
सुशीलकुमारपुत्रघासीराम कीभूमि
प्रमोद,प्रदीपबगैरापिता मेरसिंहकीभूमि
नान्होबगैरापितापुन्नूकी भूमि
6
14/3
0.11
कृषि
भूमिस्वामी
म.प्र. भूमिस्वामी
कुकलाह सिवनी
अग्रवाल पता
घासीराम जाति
सुशीलकुमार पुत्र
भगवानदासपुत्रघासीराम कीभूमि
कुंजभवनबगैरापुत्रपुत्री परतापसिंहकीभूमि
बंजारीपुत्रमिगनूमेहरा कीभूमि
नान्होबगैरापितापुन्नूकी भूमि
23
7
0.27
भूमिस्वामी
कृषि
म.प्र.शासनघासचराईभूमि
म.प्र.शासनघासचराईभूमि
बंजारीपुत्रमिगनूमेहराकीभूमि
माहूपुत्रप्रेमीजातिबढईकीभूमि
म.प्र. भूमिस्वामी कुकलाह सिवनी धोबी पता परतापसिंह जाति रामोबाई बेवा परतापसिंह, जानकीबाई, पुत्री पुत्रपरतापसिंह जगदीश रामलखन, कुंजभवन
8 16/1/1
0.06
भूमिस्वामी
1
1 कृषि
म.प्र. भूमिस्वामी
कुकलाह सिवनी
जाति मेहरा पता
बंजारी पुत्र मिगनू
सुशीलकुमारपुत्र घासीरामकीभूमि
बंजारीपुत्रमिगनू मेहराकीभूमि
म.प्र.शासनघास चराईभूमि
मालतीपतिमिगनू बगैराकीभूमि
9 16/1/2
0.04
कृषि
भूमिस्वाभी
म.प्र.शासनघास चराईभूमि
बंजारीपुत्रमिगनू मेहराकीभूमि
बंजारीपुत्रमिगनू मेहराकीभूमि
म.प्र.शासनरास्ता कच्चा
अर्जुनसिंह पुत्र
बागरी पता
कमलसिंह
जाति
म.प्र. भूमिस्वामी
कुकलाह सिवनी
10 53
0.10
भूमिस्वामी
कृषि
म.प्र.शासनरास्ताकच्चा
म.प्र.शासनरास्ताकच्चा
भूमि घनश्यामपितातेजलालकी
दादूराम,दयारामबगैरापिता चमराकीभूमि
भूमिस्वामी सिवनी म.प्र. बडी पुलिस लाइन जाति बागरी पता पति रामकुमार संरक्षक मॉ सुशील पुत्र रामकुमार अनुज नाबालिग 3853
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
11 48/7
भूमिस्वामी
कृषि
RhyWikota
0.02 मूरतसिंह पुत्र तेजलाल जाति धोबी पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी
12 47
0.07
पुत्र चुन्नी जाति बागरी पता
कृषि
भूमिस्वामी
फुल्लोपुत्री गोधन कच्चा
म.प्र.शासननाला
म.प्र.शासनरास्ता
beith190wiwink गप्पूपुत्रभगवत बागरीबगैराकीभूमि
1
म.प्र.शासनरास्ताकच्चा
म.प्र.शासनरास्ताकच्चा
लीलमपितातेजलालकीभूमि
wweegrainKENHERLIP-
गप्पू पुत्र भगवत जाति बागरी पता लुघरवाडा सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी, भीकम, धन्नी, शिवसिंह, भनबोध कुकलाह सिवनी म. प्र. भूमिस्वामी, जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी म. प्र. भूमिस्वामी, झलकन पुत्र रामायणसिंह पता भोंगाखेडा सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी
13
46
0.03
भूमिस्वामी
कृषि
1
1
म.प्र.शासनघास चराईभूमि
नवीनकुमार पुत्र जगन्नाथसिंह जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी
14 44/2
0.05
कृषि
1/2tbt
Thack म.प्र.शासनरास्ता
belle15todelle गप्पूपुत्रभगवत
the19824able khhighblunt
म.प्र.शासनरास्ता
म.प्र.शासननाला
दिलीप, प्रदीप पुत्र अमरसिंह जाति कलार पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी
15 43/1
0.03
कृषि
भूमिस्वामी
भूमि flakHiBLallakh
ketle1982199k byNapolakh
जगन्नाथकीभूमि khHallace
ललिताबाई पत्नी नेमीसिंग जाति कलार पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी
16 43/2
0.02
कृषि
भूमिस्वामी
मायाबाई पत्नी देवीसिंग जाति कलार पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी Thack JANAMAKt
with10little lfwhltbltkille
h328ahe blakblu
backDAN
bellelgebillKilwale ब्रजमोहनपुत्र
कीभूमि hallmelakiblallalch
17 283/1
0.04
कृषि
भूमिस्वामी
कीभूमि ltletownslallall
म.प्र.शासननाला
ब्रजमोहन पुत्र कामताप्रसाद जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी telelgeBIHARIDIHIGH राजमोहनपुत्र
ANAKHIbackAANAHAIKH
कीभूमि letterfwhltbltbltk 3854
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
[ भाग 1
18 283/2
0.08
कृषि
भूमिस्वामी
म.प्र.शासनरास्ता
म.प्र.शासननाला
राजमोहन पुत्र
कामताप्रसाद
जाति बागरी पता
कुकलाह सिवनी
म.प्र. भूमिस्वामी
1geIntelebelallalate ब्रजमोहन,पिता
tejt192211AKIDHIce भमि ब्रजमोहनपुत्र
19 285/1
0.01
भमि
कृषि
भूमिस्वामी
राजमोहन पुत्र
कामताप्रसाद
जाति बागरी पता
कुकलाह सिवनी
म.प्र. भूमिस्वामी
198latesbelallalch ब्रजमोहन,पिता
tele142DIAKIDAkk ब्रजमोहनपुत्र
life142211KIDHICH ब्रजमोहनपुत्र
ब्रजमोहनपुत्र bothe19821KDAR
285/2
20
0.01
भूमिस्वामी
कृषि
म.प्र.शासननाला
म.प्र.शासनरास्ताकच्चा
the198DIAKIDHIKAKhamk
thelgeDAKIAHIRkhunk
ब्रजमोहन, राजमोहन पुत्र कामताप्रसाद, सरजूबाई पुष्पाबाई शकुनबाई, सरस्वतीबाई पुत्री कामताप्रसाद जाति बागरी, पता कुकलाह सिवनी म. प्र. भूमिस्वामी राजा पुत्र इनवंतसिंह, रानू पुत्री हनवंतसिंह जाति बागरी पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी
21 121/1
0.01
सुधाबाई, मिथलेश
प्रतिमा पुत्री चैतराम,
चन्द्रवती बेवा
कृषि
भूमिस्वामी
कीर्तिपत्नीअतुलकीभूमि
bhe198WireWhlge
theyeHANDRAKEHingalach
the198HANDHkhHalyakar
अयजर्नसिंह पुत्र काशीराम, सुधीर पुत्र चैतराम, रतिबाई, राखीबाई, चैतराम जाति बागरी, आशुतोष, मनीष पुत्र रामभुवनसिंह, रेनूबाई सपना पुत्री रामभुवनसिंह, सीताबाई बेवा रामभुवनसिंह, फुलवती पिता काशीराम , जाति बागरी पता बन्डोल बुधिया बेवा काशीराम जाति बागरी पता बन्डोल सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी
22 121/3
0.26
म.प्र.शासनरास्ता
कीर्ति पत्नी अतुल
जाति गौर पता
कुकलाह सिवनी
म.प्र. भूमिस्वामी
khe198HADR kh hallake
कीर्तिपत्नीअतुल कीभूमि
कीर्तिपत्नीअतुल कीभूमि 3855
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1
122/2
23
0.01
कृषि
भूमिस्वामी
कीर्ति पत्नी अतुल
जाति गौर पता
कुकलाह सिवनी
म.प्र. भूमिस्वामी
khHallake kife192HADA
कीर्तिपत्नी Aaffe36Bre
thwake tujhe1942HADE
122/1
24
अयजनसिंह पुत्र
0.07
कीर्तिपत्नी befit148wile
काशीराम , सुधीर
पुत्र चैतराम.
रतिबाई, राखीबाई .
सुधाबाई, मिथलेश
प्रतिमा पुत्री चैतराम ,
चन्द्रवती बेवा
चैतराम जाति
बागरी , आशुतोष,
मनीष पुत्र
रामभुवनसिंह,
भूमिस्वामी
कृषि
1.
रेनूबाई सपना पुत्री
रामभुवनसिंह,
सीताबाई बेवा
रामभुवनसिंह, म.प्र.शासनरास्ताकच्चा
ke142Wirewheblige
be18takhstyleNe
फुलवती पिता
काशीराम, जाति wife1322111322212113bylabeled
बागरी पता बन्डोल
बुधिया बेवा
काशीराम जाति
बागरी पता बन्डोल
सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी
123/2
25
कृषि
Helpiteffe भूमिस्वामी
0.25 अर्जुनसिंह पुत्र थानसिंह जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी भूमिस्वाभी
1
1
काशीरामबगैरापुत्र the198HADE कैलाशपिता The142211110101
सिलोचनाबाईपति kehe193221Jabalg
kh tellein2018| black कीभूमि
136/1/1
26
0.20
कृषि
भूमिस्वामी
म.प्र.शासनरास्ता कच्चा
अरविंदपिता tele1422144pien
114210110 रजनीपुत्री
अयजनसिंहपिता 192lakhetelallalch
नानकराम पुत्र
श्रीचंद जाति
बागरी पता
कुकलाह सिवनी
भूमिस्वामी
130
27
0.10
अरविंद पुत्र
कृषि
Helpiteffe
म.प्र.शासनरास्ताकच्चा
नानकरामपुत्रश्रीचुदजाति बागरीकीभूमि
भूमि AgeHallallalobbyable
byliabellsthebird- बागरीकीभूमि
सिलोचनाबाई बेवा गिरवरसिंह जाति बागरी रवीन्द्र, गिरवरसिंह जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी भूमिस्वामी
131
28
0.02
कृषि
भूमिस्वामी
1
म.प्र.शासनरास्ता कच्चा
म.प्र.शासनरास्ता back
नानकराम पुत्र
श्रीचंद जाति
बागरी पता
कुकलाह सिवनी
भूमिस्वामी
सिलोचनाबाईपति bife132Rabay
phaltWhlelka कीभूमि 3856
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
29 137/5
0.04
कृषि
HIRAJfe
[ भाग 1
1
कैलाशपिता 14524445PIS
KEHAPPHIR श्रीचुदजातिबागरी कीभूमि
जगतसिंहपिता bije198withbha
रजनी पुत्री जगतसिंह जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी भूमिस्वामी
137/6
30
0.04
कृषि
भूमिस्वामी
सुषमापुत्री ketosplus
1
कैलाशपिता झलकनसिंहकी
रजनीपुत्री जगतसिंहबागरी कीभूमि
beltthesplete अभिलाषापिता
जगतसिंहपिता
beft1995winbha
सुषमा पुत्री जगतसिंह जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी भूमिस्वामी
31 138/2
0.07
भूमिस्वामी
कृषि
झलकनसिंहकीभूमि कैलाशपिता
जगतसिंहबागरी सुषमापुत्री कीभूमि
belleyeHazz शिवनंदनपिता
भगतसिंहपिता
198atwindola
भूमि
अभिलाषा पुत्री भगतसिंह जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी भूमिस्वामी
योग 2.40
31
1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3857
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
सिवनी, दिनांक 28 अप्रैल 2023 क्र. -3131- जि.भू.अ.-2023
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (14 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की पेंच व्यपवर्तन परियोजना की ड़ी-4 वितरिका नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा को संबधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 के अंतर्गत, सिचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है , इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नही होंगे । उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एंव वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा -11 (3) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है । अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-
प.ह.नं.-39
:-खामखरेली ब.नं.:- 113
1- ग्राम का नाम
जिला:-सिवनी
तहसीलः-सिवनी
:- बंडोल
2- रा.नि.मं.
3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:- 7.92 हेक्टेयर
संरचना
सीमाएं
वृक्ष
हितबद्ध व्यक्ति
अर्जन
सर्वेक्षण
क्रमांक
स. क्र.
दक्षिण पूर्व पश्चिम
उत्तर
का नाम और पता
NAPK142
प्रकार
संख्या कुर्सी
के अधिन क्षेत्रफल
Raja198 स्वामित्वकाप्रकार
|Hackedblok
1112 13 14
10
9
8
7
.6
5
4
2
3
1
0.07
43/3
नवनीत पुत्र
1
मुरारीलाल
अग्रवाल एकता कालोनी सिवनी जाति अग्रवाल
पता खामखरेली
सिवनी
कृषि
भूमिस्वामी
algotalla
मध्यप्रदेश
(भू-जल)
भूमिस्वामी
wife32SHAHkhapeape
beth16winklewiwGARKEDIAL
btheyeWibklewishaKDIAL 3858
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023
[ भाग 1
0.17
42
2
कुबर, रोहणी,
लक्ष्मन बिहारी,
लक्ष्मी, प्यारी
हुलियावि.
असाडु गिरधी
मोहना सुखबती
कृषि
भूमिस्वामी
भूमिस्वामी,
Rigolia algeballa (रास्ता)
(रास्ता)
algeballa (चारागाह)
नीपा पुत्रगण
बैसाखु गारसी
TheyeWibleWRIGINEERBADL
पिता असाडु वि. बैसाखु जाति गोड पता सा. देह भूमिस्वामी
38
3
0.70
कृषि
भूमिस्वामी
RightANIA (रास्ता)
algeballa (रास्ता)
सिवनी
निलेश शुक्ला पिता अशोक शुक्लापता खामखरेली मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
labelacolate19bylay कीभूमि
जातिगोडकीभूमि मु.समनाबाईपुत्रीकलसराम
39/2
4
निलेश शुक्ला
0.35
1 कृषि
भूमिस्वामी
सिवनी
कीभूमि
शासकीय (रास्ता)
मध्यप्रदेश
मु.समनाबाईपुत्रीकलसराम जातिगोडकीभूमि
पिता अशोक शुक्लापता खामखरेली भूमिस्वामी
lablesellebylapter
inHINwinKhMalaga गाडरीकीभूमि
39/1
0.53
5
हरिशंकर पुत्र बालाराम जाति
गाडरी पता
खामखरेली
कृषि
भूमिस्वामी
सिवनी
शासकीय(रास्ता)
मध्यप्रदेश
मु.समनाबाईपुत्रीकलसराम जातिगोडकीभूमि
titlekeyouthelates
भूमिस्वामी
110Dfasollatebylaply कीभूमि
34/4
0.35
6
मु.समनाबाई
पुत्री कलसराम
जाति गोड पता
खामखरेली
1 कृषि
भूमिस्वामी
algeballa (रास्ता)
सिवनी
मध्यप्रदेश
बिसरामपुत्रकलसरामकी
कीभूमि निलेशपिताअशोकशुक्ला
भूमिस्वामी
34/3
0.35
19221wavewhyAge भूमि
7
बिसराम पुत्र
खामखरेली
कृषि
1 1 भूमिस्वामी
Rightla (रास्ता)
rlgbtalia (रास्ता)
कलसराम जाति गोंड पता सिवनी मध्यप्रदेश
आपुत्रछुट्टुजाति गोडकीभूमि KSHERE
भूमिस्वामी
NANANDKEAAPkla भूमि 3859
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
83
8
0.02
कृषि
भूमिस्वामी
भूमि
शासकीय (रास्ता)
शासकीय (रास्ता)
मुसुकदतियापत्नीरंग्गी कीभूमि
मु.समनाबाईपुत्री
कलसरामजातिगोडकी
मुकुन्दो बेवा सिवनी गोड पता रमला जाति भूमिस्वामी मध्यप्रदेश
84
0.03
9
भूमिस्वामी
कृषि
सिवनी भूमिस्वामी मध्यप्रदेश गोड पता छुट्टु जाति झडूआ पुत्र शासकीय (रास्ता)
बिसरामपुत्रकलसराम जातिगोंडकीभूमि
मुकुन्दोबेवारमलाजाति गोडकीभूमि
मु.समनाबाईपुत्रीकलसराम जातिगोडकीभूमि
86/1
0.35
10
कृषि
भूमिस्वामी
शासकीय (रास्ता)
गोविंदप्रसादपिताधरमचंद जातिमेहराकीभूमि
बिसरामपुत्रकलसरामजाति गोंडकीभूमि
सेमबतीबाई
पत्नी
नारायणप्रसाद
जाति गोड पता
सिवनी
भूमिस्वामी
मध्यप्रदेश
87
0.05
11
कृषि
भूमिस्वामी
अलकाबेवामुरारीलालजाति अग्रबाल,कीभूमि
शासकीय(रास्ता)
भूमिस्वामी मध्यप्रदेश पता सिवनी जाति मेहरा गोविंदप्रसाद पिता धरमचंद
88
12
0.63
कृषि
भूमिस्वामी
सेमबतीबाईपत्नीनारायणप्रसाद जातिगोडकीभूमि
रामबत्तीबेबाब्रजलालबागरीकी भूमि
भंग्गोबाईपत्नीरामचरणअहीरकी भूमि
शासकीय(चारागाह)
कीभूमि रामबतीबेबाब्रजलालबागरी
सिवनी
भूमिस्वामी
मध्यप्रदेश
खामखरेली
अहीर पता
भंगोबाई पत्नी
रामचरण जाति
98/1/2
0.10
13
कृषि
भूमिस्वामी
जमनसी,मंगलसी,बगैरापुत्र पंचम,जातिअहीरकीभूमि
जमनसी,मंगलसी,बगैरापुत्र पंचम,जातिअहीरकीभूमि
1
धिलियापितारोचनमेहराकीभूमि
मेहतर लाल आशीष वामने राजेश कुमार वामने पिता श्री भूमिस्वामी मध्यप्रदेश पता सिवनी महतरलाल जाति रहममेहरा वामने पुत्र
धिलियापितारोचनमेहराकीभूमि
निशापत्नीप्रदीपमहराकीभूमि
घिलियापितारोचनमेहराकीभूमि 3860
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
97/1
14
कृषि
भूमिस्वामी
[ भाग 1
शासकीय (चारागाह)
आशीष,राजेशकुमारपिता मेहतरलालवामनकीभूमि
आशीष,राजेशकुमारपिता
मेहतरलालवामनकीभूमि
101/2
15
कृषि
भूमिस्वामी जमनसी,मंगलसी,बगैरापुत्र पंचम,जातिअहीरकीभूमि
शासकीय (भ-जल)
शिवकुमारीबेबाधनकुमार सेनकीभूमि
रामप्यारीपत्नीराजकुमार सेनकीभूमि
आशीष,राजेशकुमारपिता
मेहतरलालवामनकीभूमि
102
16
कृषि
भूमिस्वामी
194/1
17
कृषि
भूमिस्वामी
0.52
193
18
कृषि
भूमिस्वामी शासकीय (रास्ता)
शासकीय (भ-जल)
राजकुमारपुत्रदशरथलाल जातिनाइकीभूमि
राजकुमारपुत्रदशरथलाल जातिनाइकीभूमि
1
शासकीय(भ-जल)
शासकीय(भ-जल)
कालकाप्रसादपिताशिवप्रसाद गहलोदकीभूमि
घनश्यामपिताखरगरामजाति महराकीभूमि
शासकीय (भ-जल)
कालकाप्रसादपिताशिवप्रसाद
गहलोदकीभूमि
220
19
कृषि
भूमिस्वामी विजयकुमारपिताखरगराममेहरा कीभूमि
महतरपुत्रश्यामीगोंडकीभूमि
विजयकुमारपिताखरगराम मेहराकीभूमि
मनमोहनपिताधिलियामेहरा कीभूमि
मनमोहनपिताधिलियामेहरा कीभूमि
घनश्यामपिताखरगराममहरा कीभूमि 3861
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
219
0.78
20
1 कृषि
भूमिस्वामी
शासकीय (वन)
कीभूमि
कोमलप्रसादपि.रायसिहजातिमहरा
रामकलीबेवाबाबूलालजातिगोंड,की भूमि
घनश्यामपिताखरगराममहराकीभूमि
197
0.16
21
भूमिस्वामी
कृषि
मनमोहनपिताधिलियामेहराकीभूमि
झडूआपुत्रछुट्टुजातिगोडकीभूमि
सुमेतीपुत्रीरमलाजातिगोंडकीभूमि
जमनवतीबेबाआदेशजातिगोंडकीभूमि
रामकली बेवा भूमिस्वामी
198
22
0.16
कृषि
भूमिस्वामी
रामकलीबेवाबाबूलाल जातिगोंडकीभूमि
रामकलीबेवाबाबूलाल जातिगोंडकीभूमि
अशोकपुत्रमहतरगोंड कीभूमि
झडूआ पुत्र छुट्टु भूमिस्वामी मध्यप्रदेश सिवनी गोड पता जाति
सुमेतीपुत्रीरमलाजाति गोंडकीभूमि
196
23
0.21
1
कृषि
भूमिस्वामी
रामकलीबेवाबाबूलाल जातिगोंडकीभूमि
झडूआपुत्रछुट्टुजाति गोडकीभूमि
जमनवतीबेबाआदेशजाति गोंडकीभूमि
गिरजापुत्रीमहत्तरगोड कीभूमि
सुमेती पुत्री रमला सिवनी खामखरेली गोड पता जाति मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
0.26
195/1/3
24
कृषि
भूमिस्वामी
झडूआपुत्रछुट्टुजाति गोडकीभूमि
सुमेतीपुत्रीरमलाजाति गोंडकीभूमि
निलेशपिताअशोकशुक्ला कीभूमि
निलेशपिताअशोकशुक्ला कीभूमि
गिरजा पुत्री भूमिस्वामी मध्यप्रदेश सिवनी खामखरेली गोंड पता महत्तर जाति
205
25
0.10
भूमिस्वामी
कृषि
तुलारामपिताकिसनुगोंड कीभूमि
गिरजापुत्रीमहत्तरगोड कीभूमि
निलेशपिताअशोकशुक्ला कीभूमि
निलेशपिताअशोकशुक्ला कीभूमि
भूमिस्वामी मध्यप्रदेश सिवनी खामखरेली शुक्ला पता पिता अशोक निलेश शुक्ला 3862
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023
[ भाग 1
195/2
26
0.06 निलेश शुक्ला
पिता अशोक
शुक्लापता
खामखरेली
1 कृषि
भूमिस्वामी
शासकीय भूमि
सिवनी
स्वयंकीभूमि
स्वयंकीभूमि
wifealgeballa
मध्यप्रदेश
भूमिस्वामी
15
27
0.10 दयाराम पुत्र बिसनु मनीबाई
बेवा दादूराम
रामगोविंद
संतकुमार,
रामकृष्ण,
धरंजन,
निरंजन,
1 1 कृषि
भूमिस्वामी
शासकीय(वन)
शासकीय(वन)
कृष्णाबाई,
सदाबाई पिता
दादूराम जाति
देवेन्द्रकुमारपुत्रउत्तमसिहकीभूमि
अहीर पता
खामखरेली
bife142baalgoch1996RAHEHANANOTE
सिवनी
मध्यप्रदेश
भूमिस्वामी
14/2
0.06
28
गुलसराम
फूलसा
अमरसिंह
गुलसो बुद्धो
अनारकली पिता
फकीरचंद
कृषि
भूमिस्वामी
(वन) Alytalla
(वन) Bigella
कपूरिया
६० प०स्व ०
फकीरचंद जाति
अहीर पता
be132bbin2/3/gule19byHa
निवासी ग्राम
bh3R4HYASAYKEHINAB
भूमिस्वामी
11
0.14
29
तुलसी, मुन्शी,
रूपचंद,
सरूपचंद,
तेजलाल,
सरस्तबती पिता
अमीरचंद
1
फुल्लो बेवा
कृषि
भूमिस्वामी
शासकीय (चारागाह)
अमीरचंद जाति
अहीर पता
खामखरेली
bife138HARRRRRRHwhPate
bethe198eachbywhpatelk
सिवनी
with132Amteylumwohkhbach
मध्यप्रदेश
भूमिस्वामी 3863
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
0.01 जमनसी,
9/2/1
30
मंगलसी,
कन्हैया,
रामचरण,
जमनी, अमनिया
पिता पंचम
सुखमन पिता
रोहनलाल
सियाराम,
1
कृषि
भूमिस्वामी
शासकीय(वन)
जयराम,
शासकीय(चारागाह)
शासकीय(चारागाह)
संगीता, पिता
कीय(चारागाह) Rigella
सुखमन जाति
अहीर पता
खामखरेली
सिवनी
मध्यप्रदेश
भूमिस्वामी
श्रीमति चैनवती
9/3
0.33
31
पत्नी सेवकराम
जाति मेहरा
पता खामखरेली
1
कृषि
भूमिस्वामी
raigella (वन)
सिवनी
शासकीय (भू-जल)
मध्यप्रदेश
भूमिस्वामी
bifleseatyaresylle paalleleklite05
कीभूमि ladelkwistolethe20t
जमनसी
0.10
23/1
32
मंगलसी कन्हैया
रामचरण जमनी
अमनिया
सुखमन पिता
पंचम सियाराम
जयराम संगीता
पिता सुखमन
कृषि
तपशिला पत्नी
(sala)bhagolalla
पंचम जाति
अहीर निवासी
बेवाकीभूमि leslethewiliatelikeshare
telestyletalledbipate
bellelshlactazidyouleflecte
belleyebabat19byblltkblu
खामखरेली
भूमिस्वामी
अहस्तांतरणीय
0.05 श्रीमति अल्का
24/1
33
बेवा मुरारीलाल
अग्रवाल श्वेता
उर्फ शशि
नवनीत पिता
buffe
कृषि
भूमिस्वामी
मुरारीलाल
शासकीय(रास्ता)
अग्रवाल
निवासीग्राम
गोविंदप्रसादपिताधरमचंदकीभूमि
भूमिस्वामी
13221lakiabiailetownikiped
192Habkhlalatefatslikefatehelo
12
0.01 कंचन पुत्र
34
चतरू जाति
अहीर पता
खामखरेली
भूमि
कृषि
भूमिस्वामी
सिवनी
(12)alyptellit
(211.lala)12lyplalla
(Sella)alyalalla
भूमिस्वामी
yetaaltitelabybo
7.92
योग
1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा ( प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है । 2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच
व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है । 3. अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात क्रय/विक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा ।
4. अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो फाइल किये जा सकेगे ।
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023
3864
[ भाग 1
क्र.-3132- जि.भू.अ.-2023
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमे संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (14 ) में उल्लेखित वर्णित भूमि की पेंच व्यपवर्तन परियोजना की ड़ी -4 वितरिका नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 की उपधारा (1 ) के उपबंधों के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि, राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा को संबधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
अर्जित की जाने वाली भूमि के संबंध में भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-6 के अंतर्गत , सिचाई परियोजनाओं की बाबत् जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है , इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नही होंगे । उपरोक्त के संबंध में पेंच व्यपवर्तन परियोजना के निर्माण हेतु पर्यावरण एंव वन मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा दिनांक 21 अप्रैल 1985 को स्वीकृति प्रदान की गई है अतः अधिनियम की धारा-11 (3) के अंतर्गत सामाजिक सामाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नही किया जा रहा है । अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-
1- ग्राम का नाम
:-थॉवरी
ब.नं.:-264
प.ह.नं.- 37
2- रा.नि.मं.
:-बंड़ोल
तहसीलः-सिवनी
जिला:-सिवनी
3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफलः- 0.80 हेक्टेयर
सर्वेक्षण
अर्जन
सीमाएं
संरचना
वृक्ष
स. क्र. कमांक
उत्तर दक्षिण पूर्व
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
पश्चि म
स्वामित्वकाप्रकार
के अधिन क्षेत्रफ ल
MORK142Buff
1
10 11
सरहद
छिद्दी
Belaga
1
0.07
कषि
293/5
1
फूलसिंहपिता
सुहागाबाईपिता
Helledbeffe
Wiblelebegle
Hibblueboy
रसलाल पिता जंगलू बीबी पति रसलाल जाति गोड़ पता सा. देह भूमि स्वामी अस्तान्तरणीय 3865
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
293/6
0.42
2
कृषि
182121
फूलसिंह पिता छिद्दी श्यामकली पत्नि फूलसिंह जाति गोंड पता सा. देह भूमि स्वामी अहस्ताणरणीय
3
0.09
293/9 कृषि
23AA
25AA
बिन्देपितादबेजी
रसलालपिताजंगलू
रमेशपिता छिद्दी
रसलालपिता जंगलू
छिद्दी
फूलसिंहपिता
भूमिस्वामी
बिन्देपिता दबेजी जाति गोड़ पता सा. देह भूमि स्वामी अहस्ताणरणीय
4
कषि 0.22
293/7
पितारामजी प्रभूना.बा.प्रभा
उदय
सरहद
1
1 भूरमलपिता
फूलसिंहपिता
छिद्दी
भूमिस्व स्वामी
रमेश पिता छिद्दी मुन्नी पति रमेश जाति चमार पता सा. देह भूमि स्वामी अहस्ताणरणीय
योग
0.80
1.
मु.गंगाबाईपति केशरी
अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. अधिनियम की धारा 11 (4 ) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नही होने देगा अर्थात क्रय / बिक्रय आदि नही करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नही करेगा।
4. अधिनियम की धारा-15 के अधीन यथा उपबंधित इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से 60 (साठ) दिनों के भीतर कोई भी व्यक्ति द्वारा भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो फाइल किये जा सकेगे ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज सिंघल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
3866
कार्यालय , कलेक्टर , जिला बैतूल , मध्यप्रदेश
बैतूल, दिनांक 24 अप्रैल 2023 क्र.-1573-भू-अभि - वन-राजस्व ग्राम-2023
मध्यप्रदेश शासन जनजातीय कार्य विभाग मंत्रालय भोपाल के परिपत्र कमांक / एफ-23-2/2021/ 25-3/384 दिनांक 22-4-2022 एवं परिपत्र एफ-23-2/2021/25-3/484 दिनांक 26-05-2022 एवं द्वारा जारी निर्देशों के अनुसरण में जिला बैतूल की तहसील बैतूल के अन्तर्गत आने वाले वनग्रामों धाराखोह , सिहारी , पहावाड़ी, भोपाली, साजपुर तहसील चिचोली के अन्तर्गत आने वाले वनग्रामों कुरसना, टाण्डा, दरियावगंज, बरखेड़ा, बालाडोंगरी , गवासेन , खोखराखेड़ा, देवठान, मोहनपुरा , तहसील भैंसदेही के अन्तर्गत आने वाले वनग्रामों जूनापानी, मालेगांव , जनोना, मालनी साकली, बुराहनपुर भोडियाकुड, घोघाल, तहसील आठनेर के अन्तर्गत आने वाले वनग्रामों बागवानी, ठेसका, पलासपानी, छिंदवाड़, मातका, घायवानी, आमढाना, पाट, बैरमढाना तहसील भीमपुर के अन्तर्गत आने वाले वनग्रामों बेहडा, पालंगा लापा, चूनाभूरू टाकझिरी चिखल्दा, तावडी, आमापठार हर्रा , डढारी, बूचाखेड़ा, घुटिया, निशाना , आमढाना, इमलीडोह , सीतापुर, करजीडोल कोल्हूढाना, तहसील.आमला के अन्तर्गत आने वाले वनग्रामों बिच्छूखान, लादी; कुण्डारा , भालदेही, ठुठामा, तहसील प्रभातपटटन के अन्तर्गत आने वाले वनग्रामों सीवनपानी, तेलिया, पिपरिया, जोगीखेडा, धामनधस, कालापखान, कुण्ड, झुनकारी, तहसील शाहपुर के अन्तर्गत आने वाले वनग्रामों बूढीमाई, पाट, बरेठा, हांडीपानी धार, कुप्पा. बोड, सांवरिदा, मैदाखेड़ा, डूडर, झिल्पा , सेल्दा, कालापानी, कोठा, मूढ़ा तहसील घोड़ाडोगरी के अन्तर्गत आने वाले वनग्रामों बाकुडकोल, जुआझर केवलाझिरी , ईमलीखेड़ा, हीरापुर, चोपना, कोहल्या बीजादेही, अर्जुनगोंदी, बांसबोडी, घोघरा, भतोड़ी पूंजी रामपुर को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित किया जाना है ।
उक्त वनग्रामों को राजस्व ग्रामों में परिवर्तित करने हेतु ग्रामवासियों द्वारा प्रस्ताव दावा ग्राम्रस्तरीय, उपखण्ड स्तरीय वन समिति की अनुशंसा अनुसार जिला स्तरीय समिति द्वारा मान्य किया गया है ।
तदानुसार सूची में वर्णित जिला बैतूल के तहसीलवार निम्नानुसार सूची के अनुसार कुल 9 वनग्रामों को राजस्व ग्राम बनाया जाता है ।
अनुसूची
क. जिला तहसील
वनग्राम से राजस्व ग्राम बनाये जाने वाले ग्राम की चतुर्थ सीमायें
वनग्राम का नाम/ परिक्षेत्र का नाम/ वनकक्ष कमांक
नवीन राजस्व ग्राम का नाम
वनविभाग द्वारा राजस्व विभाग को हस्ताक्षरित कीजाने वाली की भूमिका क्षेत्रफल(हे. में)
4
6
5
7
1
3
2
धाराखोह 80.730
1 बैतूल बैतूल
उत्तर - वनक्षेत्र कक्ष क.आर.एफ 268,269
वनग्राम धाराखोह /बैतूल/कक्ष क.आर. एफ 268,270,269
दक्षिण- वनक्षेत्र कक्ष क.आर.एफ 268 पूर्व- वनक्षेत्र कक्ष क.आर.एफ 270 पश्चिम- वनक्षेत्र कक्ष क.आर.एफ 268 3867
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
2
59.210
सिहारी
बैतूल
बैतूल
वनग्राम सिहारी / बैतूल (रात) /कक्ष क आर. एफ 272, 271
3
उत्तर- रैयतवारी खेकरा दक्षिण- दनक्षेत्र कक्ष क.आर.एफ 271 पूर्व- दनक्षेत्र कक्ष क.आर.एफ 272 पश्चिम रेल्वे स्टेशन धाराखोह
42.000
पहावाडी
बैतूल बैतूल वनग्राम पहावाडी /रानीपुर(सा) /कक्ष क.आर. एफ 494बी.
4
उत्तर- वनक्षेत्र कक्ष क.आर.एफ 494 दक्षिण- वनक्षेत्र कक्ष क.आर.एफ 495 -पूर्व- वनक्षेत्र कक्ष क.आर.एफ़-497- पश्चिम- वनक्षेत्र कक्ष क.आर.एफ 494
भोपाली
बैतूल बैतूल वनग्राम भोपाली /रानीपुर(सा) / कक्ष क.आर. एफ 506बी
5
103,540 उत्तर- वनक्षेत्र कक्ष क.आर.एफ 506 दक्षिण- वनक्षेत्र कक्ष क.आर.एफ 506 पूर्व- वनक्षेत्र कक्ष क.आर.एफ 506 पश्चिम- राजस्व ग्राम जांगडा गुवाडी
56.760
साजपुर
बैतूल बैतूल वनग्राम साजपुर /रानीपुर (सा) /कक्ष क.आर. एफ 283बी
6
चिचोली
उत्तर- वनक्षेत्र कक्ष क. आर. एफ 283 दक्षिण- वनक्षेत्र कक्ष क.आर.एफ 497 पूर्व- वनक्षेत्र कक्ष क.आर.एफ 282 पश्चिम-वनक्षेत्र कक्ष क.आर.एफ 283
126.275
कुरसना
बैतूल
वनग्राम कुरसना /गवासेन/ व.कक्ष क. 48बी उत्तर- आर.एफ 15 दक्षिण- आर.एफ 49 पूर्व- आर.एफ 47 पश्चिमआर.एफ 55
टाण्डा
चिचोली
7 बैतूल
वनग्राम टाण्डा /गवासेन /व. कक्ष क. 38 बी
273.300
उत्तर- आर.एफ 36,71 दक्षिण- आर.एफ 47 पूर्व- आर.एफ 37 पश्चिम-आर.एफ 15
दरियावगंज
चिचोली
8 बैतूल
वनग्राम दरियावगंज /गवासेन/ व. कक्ष क. 22 बी
153,880 उत्तर- आर.एफ 23 दक्षिण- आर.एफ 12 पूर्व- आर.एफ 25 पश्चिम- आर.एफ 22
बरखेंडा
9
चिचोली
बैतूल
वनग्राम बरखेंडा /गवासेन /व. कक्ष क. 22 बी
168.775 उत्तर- आर.एफ 61 दक्षिण- आर.एफ 71,38 पूर्व- आर.एफ 65,68 पश्चिम-आर.एफ 29,35
बालाडोंगरी
चिचोली
10 बैतूल
वनग्राम बालाडोंगरी /गवासेन/व. कक्ष क. 35. 37. 72बी
168.775 उत्तर- आर. एफ 66 दक्षिण- आर.एफ 71 पूर्व-आर.एफ 68 पश्चिम-आर.एफ 35
गवासेन
चिचोली
11 बैतूल
वनग्राम गवासेन /गवासेन/व.कक्ष क. 8, 10 बी
232.541
उत्तर- आर एफ 6, 7 दक्षिण- आर.एफ 21 पूर्व- आर.एफ 9. 19 पश्चिम-आर.एफ 5
खोखराखेड़ा
चिचोली
12 बैतूल
वनग्राम खोखराखेड़ा / गवासेन/ व. कक्ष क. 4. 5 6 बी
129.231 उत्तर- आर.एफ 4 दक्षिण- आर. एफ 5 पूर्व-आर.एफ 6 पश्चिम-आर.एफ 3
देवठान
चिचोली
13 बैतूल
वनग्राम देवठान / भौरा (सा.) / ब.कक्ष क. आर एफ. 89बी
चिचोली
76.110 उत्तर- व.क्षे.क. क.आर.एफ. 88, 89 ए दक्षिण- व.क्षे.क. क.आर.एफ. 90 पूर्व- व.क्षे.क. क.आर.एफ. 89 पश्चिम- व. क्षे.क. क.आर.एफ. 84
54.700
मोहनपुरा
14 बैतूल
वनग्राम मोहनपुरा /भौरा (सा.) /व.कक्ष क. आर. एफ. 77 बी
भैसदेही
उत्तर- व.क्षे.क. क.आर.एफ. 77 ए दक्षिण- व.क्षे.क. क.आर.एफ. 77 पूर्व- बीट दक्षिण पंछी वनक्षेत्र पश्चिम- व. क्षे.क. क.आर.एफ. 79
518.533
जूनापानी
15 बैतूल
वनग्राम जुनापानी /53 सावलमेंढा/व.कक्ष क. आर. एफ.702 बी
उत्तर- ग्राम घोघरी, चिखली, सावलमेंढा राजस्व क्षेत्र दक्षिण-व.क्षे.क.क.आर.एफ. 708,710,702 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 698. 702
भालेगांव
भैसदेही
16 बैतूल
वनग्राम मालेगांव /53सावलमेंढा/ व. कक्ष क. 279.328
पश्चिम- व.क्षे.क. क.आर.एफ. 704, 707 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 707, 708 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
3868
आर. एफ 7084
[ भाग 1
दक्षिण- ग्राम कोथलकुंड राजस्व क्षेत्र पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 708, 709 पश्चिम- द.क्षे.क. क.आर.एफ 706
325.025
जनोना
भैसदेही
17 बैतूल
वन्ग्राम जनोना /54धाबा/ व.कक्ष क.. आर. एफ.731बी उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 707, 708 दक्षिण- महाराष्ट्र राज्य सीमा पूर्व-व.क्षे.क.क.आर.एफ.732,ग्राम खोमई राजस्व क्षेत्र पश्चिम- व.क्षे.क. क.आर.एफ. 730
106.024
मालनी
भैसदेही
बैतूल
18
वनग्राम नालनी, /51 पाटोली/ व.कक्ष क. आर. एफ.743 बी
उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 743 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 752,754 पूर्व-व.क्षे.क.क.आर.एफ. 743 पश्चिम-व. क्षे.क.क.आर.एफ.748,749,751
साकली
भैसदेही
19 बैतूल
वनग्राम साकली /52काकड़पानी/ व.कक्ष क. आर. एफ.721 बी 157.304 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 721 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 722 ग्राम पीपलबर्रा राजस्व क्षेत्र क.क.आर.एफ .726 पूर्व-व.क्षे.क.क.आर.एफ. 721 पश्चिम-व.क्षे .
80.420
बुरहानपुर
भैसदेही
20 बैतूल
वनग्राम बुरहानपुर /51-पाटोली /च.कक्ष क. आर. एफ.761 बी उत्तर-- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 761,762 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 761 महाराष्ट्र राज्य सीमा पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 760,772 पश्चिम-व.क्षे.क.क.आर.एफ .762 महाराष्ट्र राज्य सीमा
207.315
भोडियाकुंड
भैसदेही
21 बैतूल
वनग्राम भोडियाकुंड /50, घोगाल./.व.कक्ष क. आर. एफ. 789
उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 786,787 दक्षिण- व.क्षे.कृ.क.पी.एफ. 1015 ग्राम जामुखेड़ा राजस्व क्षेत्र पूर्व-व.क्षे.क.क.आर.एफ. 780,781 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ .788,790
159.347
घोघाल
भैसदेही
बैतूल
22
वनग्राम 'घोधाल /50घोगाल/व कक्ष क. आर. एफ.784
उत्तर- व.क्षे.क क.आर.एफ. 784 महाराष्ट्र राज्य सीमा दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 781,782 पूर्व-व.क्षे.क.क.आर.एफ. 782,783 पश्चिम व.क्षे.क.क.आर.एफ.788,790
बागवानी
आठनेर
23 बैतूल
वनग्रान बागवानी /58सातकुंड / व.कक्ष क. आर. एफ.669
296.470 उत्तर- वनग्राम आमढाना व.क्षे.क.क.आर. एफ. 560 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ 559,670 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 561 पश्चिम-ग्राम गारगुड़, काबला राजस्व क्षेत्र
ठेसका
आठनेर
24 बैतूल
वनग्राम ठेसका /58 सातकुंड/व. कक्ष क. आर एफ .566
125.644 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 568 'दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 565 पूर्व- ग्राम पानबेहरा राजस्व क्षेत्र पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 567
पलासपानी
आठनेर
25 बैतूल
वनग्राम पलासपानी /55 पाटीदा/ व. कक्ष क. आर. एफ.649.
78.057 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 557,650 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 649 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 649, 650 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 557, 651
113.745
छिंदवाड
आठनेर
26 बैतूल
वनग्राम छिंदवाड़ /58 सातकुंड / व. कक्ष क. आर. एफ.558 बी उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 557 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 651 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 557 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 562, 565
मातका
आठनेर
27 बैतूल
वनग्राम मातका /53सांवलमेंढा / व. कक्ष क. आर. एफ.697
368,852 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 698,699 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 692,696 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 696 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 710,692
धायवानी
आठनेर
28 बैतूल
वनग्राम धायवानी /53सांवलमेंढा/ व.कक्ष क. आर. एफ.700 261,796 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 791 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 698,699 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 699 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 698, 701
227.010 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 564
आमढाना
वनग्राम आमढाना
आठनेर
29 बैतूल 3869
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
/58 सातकुड / व कक्ष क आर. एफ 560
दक्षिण-व.क्षे.क.क.आर. एफ 560 एवं राजस्व क्षेत्र
पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 699
पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 698, 701
पाट
आठनेर
30 बैतूल
वनग्राम पाट /56पाटीदा/व.कक्ष क. आर. एफ.633 बी 95.156 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 633 दक्षिण-महाराष्ट्र राज्य सीमा पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 633 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 633
बैरमढाना
आठनेर
बैतूल
31
वनग्राम बैरमढाना /58सातकुंड /व. कक्ष क. आर . एफ.668 बी 216.924 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 559,561 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 660,661 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 653,654 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 667,670
बेहडा
भीमपुर
32 बैतूल
वनग्राम बेहडा /मोहदा / व. कक्ष क. आर एफ. 1337, 1339 238.792 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1330 दक्षिण- वे.क्षे.क.क.आर.एफ. 1340 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1334, 1335 पश्चिम गांगुल नदी की सीमा
पालंगा
बैतूल भीमपुर
33
वनग्राम पालंगा /तावडी /व.कक्ष क. आर. एफ 1245,-1247 84.735 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ.,1217 दक्षिण- ताप्ती नदी की सीमा पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1214 पश्चिम- ताप्ती नदी की सीमा
लापा
34 बैतूल भीमपुर वनग्राम लापा /तावडी / व.कक्ष क. आर. एफ.1251
102.030 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1252 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1251 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1148 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1254
121.193
चूनाभूरू
बैतूल भीमपुर
35
वनग्राम चुनाभूरू /तावडी /व. कक्ष क. आर. एफ.1261
उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1258 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1262 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1243 पश्चिन- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1260
टाकझिरी
भीमपुर
36 बैतूल
वनग्राम टाकझिरी /तावडी / व.कक्ष के आर. एफ. 1206,1208 , 1213,1214 310.876 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1210,1259 दक्षिण- ताप्ती नदी की सीमा व.क्षे.क.के. आर.एफ. 1200 पूर्व- ताप्ती नदी की सीमा व.क्षे.क.क.आर. एफ. 1205 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1215
चिखल्दा
बैतूल भीमपुर
37
वनग्राम चिखल्दा /तावडी / व.कक्ष क. आर. एफ.1271
117.609 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1292 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1270, 1259 पूर्व व व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1257 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1272
तावडी
बैतूल भीमपुर
38
वनग्राम तावडी /तावडी / व.कक्ष क. आर. एफ.1258
109.451 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1255, 1256 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1259 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1254 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1271
आमापठार
39 बैतूल भीमपुर वनग्राम आमापठार /तावडी /व. कक्ष क. आर. एफ.1134
183.048 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1249 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1133 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1144 पश्चिम व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1277
हर्रा
40 बैतूल भीमपुर वनग्राम हर्रा /तावडी / व. कक्ष क. आर. एफ.1282
258.99 उत्तर- व.क्षे.क.क.पी.एफ. 1472 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1283 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1281 , 1284 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1282
डढारी
41 बैतूल भीमपुर वनग्राम डढारी /चिचोली /व.कक्ष क. आर. एफ. 1140 272.407 उत्तर- व.क्षे.क.क.पी.एफ. 1141 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1139 पूर्व- व.क्षे.क.क.पी.एफ. 1439 पश्चिम- व.क्षे.क.क.पी.एफ. 1431
154.736
बुचाखेडा
42 बैतूल भीमपुर वनग्राम बुचाखेडा /चिचोली / व. कक्ष क. आर. एफ. 1138 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1139 दक्षिण- व.क्षे.क.क.पी.एफ. 1440, 1441 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1138 पश्चिम व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1137 3870
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023
133.012
घुटिया
43 बैतूल भीमपुर वनग्राम चुटिया /चिचोली /व कक्ष क. आर. एफ. 1128
उत्तर व क्षे.क.क.पी. एफ 1424 दक्षिण- व.क्षे.क.क. आर. एफ 1127 पूर्व व.क्षे.क.क.पी.एफ. 1423 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1149
140.071
निशाना
बैतूल भीमपुर
44
वनग्राम निशाना /चिचोली /व.कक्ष क. आर. एफ. 1156
उत्तर- व.क्षे.क.क.पी.एफ. 1450 दक्षिण- व.क्षे.क.क. आर. एफ . 1158, 1159 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1157 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1154,1155
195.123
आमढाना
भीमपुर
बैतूल
45
वनग्राम आमुढाना /चिचोली /व. कक्ष क. आर. एफ.1164
उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1163 दक्षिण- ताप्ती नदी की सीमा पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1165 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1168, 1167
190.729
ईमलीडोह
बैतूल भीमपुर
46
वनग्राम इमलीडोह /चिचोली /व. कक्ष क. आर. एफ. 1160 उत्तर- व.क्षे.क.क. आर.एफ. 1159 दक्षिण- व.क्षे.क.कं.आर.एफ. 1175 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1161 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1177, 1178
119.732
सीतापुर
बैतूल भीमपुर
47
वनग्राम सीतापुर /36कुंनखेडी /व.कक्ष क. आर. एफ.817 बी उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 818 दक्षिण- ग्राम पलस्या राजस्व क्षेत्र पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 817 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 819
करंजीडोह
48
भीमपुर
बैतूल
वनग्राम करंजीडोह /40 कुण्ड /व. कक्ष क. आर. एफ.841 बी 148.843 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 842 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 842 ग्राम चिखली राजस्व क्षेत्र पूर्व- ग्राम ईटिया बिटिया राजस्व क्षेत्र पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 841
45.351
कोल्हूढाना
भीमपुर
बैतूल
49
वनग्राम कोल्हूढाना /38कोल्हूढाना / 853बी उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 853 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ.853 सास बहु नदी पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 851,853 पश्चिम व.क्षे.क.क.आर.एफ. 853
100.350
बिच्छूखान
आमला
50 बैतूल
यनग्राम बिच्छखान /15बाकुड पार्ट / 518 बी उत्तर- व.क्षे.क.क. आर.एफ. 514,518 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 518 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 518 पश्चिम व.क्षे.क.क.आर.एफ. 514, 516
285.557
लादी
आमला
बैतूल
51
वनग्राम लादी /15 बाकुड पार्ट/ 518 बी उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 518 दक्षिण- व.क्षे.क क.आर.एफ. 514,518 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ.518 एवं ग्राम मंगारा क्षेत्र पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 512, 513 एवं ग्राम जुआझर क्षेत्र
161.060
कुण्डारा
आमला
बैतूल
52
वनग्राम कुण्डारा /16बोदुड पार्ट/ 529 बी उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 529 दक्षिण- ग्राम कोठियाढाना राजस्व क्षेत्र पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 529, 530 पश्चिन- ग्राम कोठिया राजस्व क्षेत्र
भालदेही
आमला
53 बैतूल
वनग्राम भालदेही /16बोदुड पार्ट / 529 बी 75.658 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 528 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 528 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 539 पश्चिम- ग्राम बिसीघाट राजस्व क्षेत्र
76.493
ठुठामा
आमला
54 बैतूल
वनग्राम ठुठामा /16बरोदुड पार्ट/ 535 बी, 538बी
उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 535 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 535 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 535 पश्चिम व.क्षे.क.क.आर.एफ. 535, 536
सीवनपानी
प्रभातपट्टन्
बैतूल
55
वनग्राम सीवनपानी /57 पिपरिया/ 574 बी.
26.475 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 547 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 547 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ, 547 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 548, 549
84.633
तेलिया
प्रभातपट्टन
बैतूल
56
वनग्राम तेलिया /57 पिपरिया / 551 बी उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 947 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 548,553,556 3871
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1]1
पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 548. 549, 550 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ 552, 553
पिपरिया
57 बैतूल प्रभातपट्टन बनग्राम पिपरिया /57 पिपरिया / 556 बी 78.832 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 556 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 582, 583 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 556 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 555
जोगीखेडा
58 बैतूल प्रभातपट्टन वनग्राम जोगीखेडा /57 पिपरिया/576 बी 30.672 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 574,575 दक्षिण- महाराष्ट्र राज्य सीमा पूर्व- महाराष्ट्र राज्य सीमा पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 576
धामनधस
59
प्रभातपट्टन
बैतूल
वनग्राम धामनधस /57 पिपरिया / 578 बी 47.563 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 579 दक्षिण- महाराष्ट्र राज्य सीमा पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 578 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 579 एवं ग्राम कुमद्रा राजस्व क्षेत्र
41.647
कालापखान
60 बैतू
बैतूल प्रमामातपट्टन वनग्राम कालापखान /55 कालापखान /606 बी उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 610,611,613 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 606,512 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 607 पश्चिम व.क्षे.क.क.आर.एफ. 613,616
53.682
कुण्ड
61 बैतूल प्रभाव भातपट्टन वनग्राम कुण्ड /55कालापखान / 601 बी
62
उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 600,602 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 963 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 600 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 601
114,530
झुनकारी
प्रभातपट्टन
बैतूल
वनग्राम झुनकारी /55कालापखान /592 बी उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 591,595 दक्षिण- महाराष्ट्र राज्य सीमा पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 590 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 593,594
110.465
बुढीमाई
शाहपुर
63 बैतूल
वनग्राम बुढीमाई /गवासेन/ वन कक्ष 70 बी, 57 बी, 56 बरी उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 69 दक्षिण- द.क्षे.क.क.आर.एफ. 59 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 1382 पश्चिम- भाजी नदी की सीमा
पाट
शाहपुर
64 बैतूल
वनग्राम पाट /भौरा (सा. )/ वन कक्ष आर. एफ. 94 बी 272.730 उत्तर- राजस्व ग्राम कनारी दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 101 पूर्व- राजस्व ग्राम धुत्तापुरा पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 96
बरेठा
शाहपुर
65 बैतूल
वनग्राम बरेठा /बैतूल (सा .) / वन कक्ष आर. एफ. 245 बी.249 बी 417.830 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 245ए दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 246, 245ए पूर्व- राजस्व ग्राम देशावाडी पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 249बी
598.710
हांडीपानी
शाहपुर
66 बैतूल
वनग्राम हांडीपानी /भौरा (सा.)/ वन कक्ष आर. एफ. 128 बी , 129 बी उत्तर- व.क्षे.क.क.पी.एफ. 397 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 129 ए पूर्व- राजस्व ग्राम झिरियाडोह पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 131
धार
शाहपुर
67 बैतूल
वनग्राम धार /भौरा (सा.)/ वन कक्ष आर. एफ. 155 बी, 157 बी 243.400
उत्तर- सुखतवा नर्मदापुरम जिला दक्षिण- पोलापत्थर पूर्व- बोडखेडा, दांडीवाडा पश्चिम- झिरना नयापुरा , पिस्थपन गांव
355.320
कुप्पा
68 बैतूल शाहपुर वनग्राम कुप्पा /भौरा (सा) / वन कक्ष आर. एफ. 130बी, 181 बी उत्तर- व.क्षे.क.क. आर.एफ. 130ए दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 181 ए पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 130 ए पश्चिम- राजस्व ग्राम टेटर
बोड
69 बैतूल शाहपुर वनग्राम बोड /भौरा (सा.)7 वन कक्ष आर. एफ. 139 बी , 152बी 212410 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 113ए दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 119 ए पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 115 ए पश्चिम व.क्षे.क.क.आर.एफ. 119ए-
सांवरिदा
शाहपुर
70 बैतूल
वनग्राम सांवरिदा /भौरा (सा.)/ वन कक्ष आर. एफ. 119 बी.113 बी,115 बी
99.970 उत्तर- व.क्षे.क.क.पी.एफ. 397 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 129 ए पूर्व- राजस्व ग्राम झिरियाडोह -पश्चिम व.क्षे.क.क.आस्एफ -131 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
3872
[ भाग 1
मैडाखेडा
71
शाहपुर
बैतूल
वनग्राम मेंढाखेडा /शाहपुर (स ) धन्न कक्ष आर. एक 218 बी.213 बी.214 बी, 215 बी 267.020 उत्तर- व.क्षे. क क आर. एफ.215 बी, 214 बी दक्षिण- व.क्षे.क.क. आर. एफ. 218 बी पूर्व- व.क्षे.क.क. आर एफ. 213 बी पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 218 बी, 219 बी
246.940
डूडर
शाहपुर
72 बैतूल
वनग्राम डूडर /शाहपुर (सा. )/ वन कक्ष आर. एफ. 218 बी उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ.217 दक्षिण- काजली ग्राम पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 218 पश्चिम सीताडोंगरी ग्राम
128.890
झिल्पा
शाहपुर
73 बैतूल
वनग्राम /शाहपुर (सा.)/ वन कक्ष आर. एफ. 520 बी उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 196 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ.195ए पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 196 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 202, 203
सेल्दा
बैतूल
74
शाहपुर
वनग्राम सेल्दा /शाहपुर (सा. )/ वन कक्ष आर. एफ. 172 बी, 173 बी 473.510 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ.168 दक्षिण- बीजादेही ग्राम पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 172 पश्चिम टागनामाल ग्राम
कालापानी
बैतूल शाहपुर
75
वनग्राम . कालापानी /शाहपुर (सा.) / वन कक्ष आर. एफ. 226 बी 372.940 उत्तर- माचना नदी दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 227, 228 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 226ए पश्चिम व.क्षे.क.क.आर.एफ. 229
कोठा
शाहपुर
76 बैतूल
वनग्राम कोठा /शाहपुर (सा .) / यन कक्ष आर. एफ. 175 बी 220.480
नाला एवं भौरा परिक्षेत्र उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 175 ए बड़ा दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 175ए, 176 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 175ए पश्चिम- बरजोरपुर बीट
620.000
मूढा
शाहपुर
77 बैतूल
वनग्राम मूढा /शाहपुर (सा.) / यन कक्ष आर. एफ. 175 बी
78 बैतूल घाड़ाडोगरी
उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 182,180 ' दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 185, 184.191, एवं सूखी नदी पूर्व- जामनगरी ग्राम
पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 190,163
71.610
बाकुड़ कोल
वनग्राम बाकुड़ कोल /रानीपुर (सा.)/धन कक्ष आर. एफ. 510 बी, 552
घाड़ाडोगरी
78 बैतूल
उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 522 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 510 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 510, 522 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 510 एवं राजस्व ग्राम बाकुड
71.610
बाकुड़ कोल
वनग्राम बाकुड़ कोल /रानीपुर (सा.) /वन कक्ष आर. एफ. 510 बी, 552 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 522 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 510 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 510, 522 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 510 एवं राजस्व ग्राम बाकुड
112.730
जुआझर
घाड़ाडोगरी
बैतूल
79
वनग्राम जुआझर /रानीपुर (सा.)/वन कक्ष आर. एफ. 520 बी उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 525, 526 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 521 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 520 पश्चिम- राजस्व ग्राम गाताखेडा
केवलाझिरी
घाड़ाडोगरी
बैतूल
80
वनग्राम केवलाझिरी /शाहपुर (सा.) / वन कक्ष आर. एफ. 232बी 440.700 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 232, 249ए दक्षिण- खरी / डोरी ग्राम पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 248 पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 233
93.350
ईमलीखेडा
81
घाड़ाडोगरी
बैतूल
वनग्राम ईमलीखेडा /सारनी (सा.) /वन कक्ष आर. एफ. 309 बी उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 309 ए दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 309ए पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 309ए पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 302 (वन भूमि रामपुर भतौडी परियोजना का क्षेत्र)
158.420
हीरापुर
घाड़ाडोगरी
बैतूल
82
वनग्राम हीरापुर /सारनी (सा.)/वन कक्ष आर. एफ. 290 बी उत्तर- व.क्षे.क.क.र.एफ. 289 दक्षिण- आर . ई. एस . तालाब या डेम राजस्व क्षेत्र में पूर्व- ग्राम हीरापुर 2 का राजस्व क्षेत्र पश्चिम व.क्षे.क.क.आर.एफ. 290 ए पी. एफ 1626 3873
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
चोग्ना
घाडाडोगरी
83 बैतूल
वनग्राम चोपना /सारनो (सा )/ वन कक्ष आर. एफ. 298 बो 128.700 उत्तर- तालाब राजस्व ग्राम क्षेत्र ग्राम झोली 1 दक्षिण- ग्राम चोपना 3 राजस्व क्षेत्र पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 298
पश्चिम- ग्राम चोपना 1 राजस्व क्षेत्र
कोहल्या
घाड़ाडोगरी
84 बैतूल
वनग्राम कोहल्या /सारनी (सा. ) / वन कक्ष आर. एफ. 287 बी, 288 बी 343.300 उत्तर- कोहल्या केम्प राजस्व क्षेत्र दक्षिण- भडंगा नदी चोपना राजस्व क्षेत्र पूर्व- ग्राम झाोली राजस्व क्षेत्र पश्चिम- भडंगा नदी ग्राम आमडोह एवं ग्राम धरमपुर राजस्व क्षेत्र
बीजादेही
बैतूल घाड़ाडोगरी
85
वनग्राम बीजादेही /15बाकुड/वन कक्ष आर एफ. 515 बी
93.956 उत्तर- व.क्षे.क.क.आर.एफ. -515 दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 516 पूर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 515 पश्चिम- ग्राम रोझड़ा राजस्व क्षेत्र
89.940
अर्जुनगोंदी
घाड़ाडोगरी
86 बैतूल
वनग्राम अर्जुनगोंदी /बैतूल (सा.)/वन कक्ष आर. एफ.251 बी, 255 बी उत्तर - व.क्षे.क.क.पी. 431 देशावाडी दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 252 घुग्घी पुर्व- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 252ए पश्चिम- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 255ए
बांसबोडी
घाड़ाडोगरी
87 बैतूल
वनग्राम बांसबोडी /बैतूल (सा.) / वन कक्ष आर. एफ .257 बी 284.180 उत्तर- राजस्व ग्राम चोपना दक्षिण- व.क्षे.क.क.आर.एफ. 258 पुर्व- राजस्व ग्राम दुधावानी पश्चिम-.व.क्षे.क.क.आर.एफ. 261, 256
269.120
घोघरा
घाड़ाडोगरी
88 बैतूल
वनग्राम घोघरा /रामपुर/ कक्ष क.512 बी.518बी,519बी उत्तर-सतपुडा टाईगर रिजर्व बफरजोन कक्ष 509 दक्षिण-आरक्षित वनकक्ष क. 520 पूर्व-आरक्षित वनकक्ष क.518 पश्चिम-आरक्षित वनकक्ष क.512
मतौडी
घोडाडोगरी
89 बैतूल
वनग्राम भतौडी /रामपुर / कक्ष क. 501 बी, 507बी, 508 बी 668.500 उत्तर - सतपुडा टाईगर रिजर्व बफरजीन कक्ष 509 दक्षिण- सतपुडा टाईगर रिजर्व बफर्ज़ोन- कक्ष 507 पूर्व- सतपुडा टाईगर रिजर्व बफरजोन कक्ष 510 पश्चिम आरक्षित वनकक्ष क.507
250.500
पूंजी
90 बैतूल घोडाडोगरी वनग्राम पूंजी / पूंजी/ कक्ष क.482 बी
91
उत्तर - आरक्षित वनकक्ष क.481 व 482 दक्षिण- ग्राम कैली एवं सातलदेही की कृषि भूमि पूर्व-ग्राम नारायणपुर की कृषि भूमि पश्चिम- सतपुडा टाईगर रिजर्व बफरजोन कक्ष 435
587.250
रामपुर
बैतूल घोडाडोगरी वनग्राम रामपुर/ रामपुर/कक्ष क.504 उत्तर- आरक्षित वनकक्ष क.528 दक्षिण-आरंक्षित वनकक्ष क.477 पूर्व-सोनभद्रा नदी पश्चिम-आरक्षित वनकक्ष क.537
1
अमन सिंह, कलेक्टर.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
3874
[ भाग 1
कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी , ( राजस्व) तहसील- कुक्षी,
जिला , धार मध्यप्रदेश
पत्र क्र.- 790-री-1-2023- रा.प्र.क्र. -06-अ-82-2022-23
कुक्षी, दिनांक 14 मार्च 2023
प्ररुप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक 3100/री-1 / 2022 कुक्षी , दिनांक 02.11.2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला-सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस क्रमांक -3 से पम्प हाऊस क्रमांक 4 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम- जेतगढ़ , प.ह.न.- 12, रा.नि.मं.-01 , बाग , तहसील- कुक्षी, जिला-धार में भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09.12.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन, बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, राज्य सरकार में निहित होगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
खसरा कमांक
4
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 5
3
1
2
258/1/265
0.050 धार
कुक्षी ग्राम-जेतगढ़, प.ह.न.-12
0.040
254
02
0.090
कुल योग
3875
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
पत्र क्र. - 793- री - 1-2023- रा.प्र.क्र. 07-अ-82-2022-23
प्ररुप- "घ"
{ नियम- 6 देखिए }
अतएव मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम के नाम से निर्दिष्ट किया गया है) की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन जारी सक्षम प्राधिकारी की अधिसूचना पत्र कमांक- 3125/री-1 / 2022 कुक्षी, दिनांक 02.11.2022 द्वारा , राज्य सरकार ने नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत पम्प हाऊस कमांक-3 से पम्प हाऊस क्रमांक 4 तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईपलाइन में जल परिवहन हेतु ग्राम- गेटा, प.ह.न.-13 , रा.नि.मं.-01 , बाग, तहसील-कुक्षी, जिला-धार में भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट को बिछाने के प्रयोजन हेतु अधिसूचना को संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में उपयोक्ता के अधिकार के अर्जन की इस आशय की घोषणा की है ।
और वह अधिसूचना राजपत्र में दिनांक 09.12.2022 को प्रकाशित की गई तथा कलेक्टर, सक्षम अधिकारी , तहसीलदार कार्यालय के नोटिस बोर्ड के साथ ग्राम पंचायत एवं संबंधित ग्राम के लोक समागम स्थल पर अधिसूचना चस्पा कर इसकी सूचना भूमिस्वामी / अधिभोगी को भी दी गई है ।
अतएव , उक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1 ) द्वारा , पाईपलाईन , बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर , राज्य सरकार में निहित होगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5 2
3
1
348/2/2
0.022 धार
कुक्षी ग्राम-गेटा, प.ह.न.-13,
348/2/1/3
0.022
0.040
355
354/3
0.024
357/2
0.021 3876
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
जिला तहसील ग्राम / पटवारी खसरा उपयोग के अधिकार
हल्का कमांक कमांक के लिये अर्जित की
जाने वाली भूमि
(हेक्टेयर में)
2 3 4 5
1
ग्राम-गेटा, 357/3 0.031
धार कुक्षी
357/4 0.002
प.ह.न.- 13 ,
357/1 0.028
271/1/7 0.006
271/1/8 0.007
271/3 0.022
271/2 0.030
270/1 0.008
268 0.016
267 0.014
277/5/3 0.025
277/5/2 0.019
277/3 0.024
277/2 0.024
281 0.025
255 0.102
252 0.014
230 0.055
227/2 0.011
226/3/2 0.010
226/3/1 0.045
226/4 0.035
146/7 0.006
146/8 0.018
146/5 0.018
204/2 0.035
206 0.006
204/4/क 0.025
203/2 0.011
204/1/1 0.028
204/1/2 0.010
203/3 0.011
456 0.059
457 0.021
462/5 0.069
462/2 0.006
462/4 0.010
3877
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
2
3 1
धार
कुक्षी ग्राम-गेटा, प.ह.न.-13,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
462/1
0.002
0.006
461
0.005
549
0.095
540
0.048
551
522/3
0.015
522/2
0.006
0.018
522/1
0.032
519
521
0.018
0.020
517
0.026
503/1
496/1
0.042
0.074
496/2/1
0.016
495
0.018
493/570
59
1.456
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
3878
[ भाग 1
सरदारपुर , दिनांक 4 अप्रैल 2023 पत्र क्र.-968 - भू-अर्जन-री - 1-2023- रा.प्र.क्र. -0006-अ-82-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
: अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्दहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. -02 एवं डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. -01 की ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-03 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-बांदेड़ी, प.ह.नं.-90, रा.नि.मं.-03 , अमझेरा, तहसील- सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
3
5 2
1
582/1/1
0.022 धार सरदारपुर ग्राम- बांदेड़ी, प.ह.नं.-90,
0.022
582/2/1
0.042
585/1
0.045
587
0.023
584/3 3879
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
खसरा
ग्राम/ पटवारी !
जिला तहसील उपयोग के अधिकार
हल्काकमांक कमांक के लिये अर्जित की
जाने वाली भूमि
(हेक्टेयर में)
1 2 3 4 5
सरदारपुर ग्राम- बांदेड़ी, 584/1 0.008
धार
584/2 0.036
प.ह.नं.-90 ,
578/3 0.055
577/1/3 0.004
577/1/2 0.037
576 0.023
550 0.018
489/3 0.056
487 0.073
494 0.006
495/2 0.013
495/1 0.036
496 0.018
525/2 0.014
405 0.004
404 0.061
362/2 0.014
30/1 0.028
362/1 0.038
363/1/2 0.014
364/2/2 0.003
364/3 0.017
344/3/2 0.032
344/3/1 0.009
346/2 0.014
347/2 0.095
108 0.006
107 0.070
113/1 0.076
103/2 0.020
104/2 0.033
102/1 0.066
93 0.054
10 0.010
7 0.029
8 0.085
11/3 0.010
11/2 0.061
0.030
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
3880
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
2
3 1
धार
सरदारपुर ग्राम-बांदेड़ी, प.ह.नं.-90 खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
18/2/1
0.055
24/2
0.016
23
0.032
0.008
22
0.057
25/3
25/2/2
0.018
0.026
27/2
0.064
27/3
0.060
29
30/2/1
0.011
0.013
30/2/2
0.025
30/2/3
31/2
0.078
0.093
40
0.008
41/3
0.033
41/2
0.022
41/1
0.020
324/1
62
कुल योग
12.069 3881
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
पत्र क्र. - 973 -भू-अर्जन- री-1-2023 - रा.प्र.क्र.-0039-अ-82-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 व डी.एम.- 3 पाईप नहर एवं डी.एम.-3 की ब्रांच माईनर एल.एम. -04 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम मांगोद, प.ह.नं.-91 , रा.नि.मं.-03 , अमझेरा, तहसील-सरदारपुर, जिला-धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5 2
3
1
0.066
295/2
धार सरदारपुर ग्राम - मांगोद, प.ह.नं.-91,
0.036
297
0.022
298
0.006
242/2
0.022
11/3 1 3882
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
4
3
5 1
10
0.052 धार सरदारपुर
7/2
0.054
ग्राम-मांगोद, प.ह.नं.-91
179
0.011
9
0.031
8/1/1
0.044
7/1/1/2
0.002
7/1/2
0.029
21/1/1
0.037
21/1/2
0.022
22/1
0.020
291/2
0.009
0.006
281
284
0.118
0.004
283
0.021
288
0.062
289
0.009
262
0.014
259/2
0.022
259/1
0.017
255/1
256
0.003
0.004
131
172/2
0.040
0.056
190
186
0.081
0.004
187/1
0.023
187/2
0.003
184/1
183/2
0.022
0.007
182/1
0.026
128
133
0.085
130
0.029
126/1
0.032
0.009
126/2/2/1
134/2
0.006
134/1
0.049
123/2
0.071
1.286
43
कुल योग
4 3883
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
पत्र क्र. -978-भू-अर्जन- री - 1-2023- रा.प्र.क्र. -0032-अ- 82-2022-23
प्ररुप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद -थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी -2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. -3 पाईप नहर एवं उसकी ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम. - 02 , 08 व एल.एम. -04के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-अमझेरा , प.ह.नं.-93 , रा.नि.मं.-03 , अमझेरा , तहसील-सरदारपुर, जिला-धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
अनुसूची::
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा । ::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.012
8
धार सरदारपुर ग्राम-अमझेरा, प.ह.नं.-93
0.035
2/2
0.007
2/1
0.031
5/1
0.055
4/1 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
3884
जिला तहसील ग्राम / पंटवारी खसरा उपयोग के अधिकार
हल्काकमांक कमांक के लिये अर्जित की
जाने वाली भूमि
(हेक्टेयर में)
2 3 4 5
1
ग्राम-अमझेरा, 1085 0.041
धार सरदारपुर
3/2 0.050
प.ह.नं.-93,
3/3 0.024
83/1 0.071
94 0.047
96 0.089
231/2 0.004
230 0.102
247 0.050
246 0.042
245 0.039
236/2 0.067
237/1 0.050
237/2 0.018
240/1 0.021
239 0.004
238/1 0.036
238/2 0.046
240/2 0.028
240/3 0.034
34/1/4 0.042
34/2/1 0.066
34/2/2 0.061
38/2 0.017
38/1 0.053
37/1 0.033
37/2 0.034
49/2 0.016
45/1 0.020
45/2 0.036
45/3 0.046
46 0.017
48 0.020
47 0.066
975/2 0.012
976/2/2 0.006
976/2/3/1 0.015
976/2/3/2/1 0.011
976/2/3/2/2 0.008
3885
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
2
1
3
धार
सरदारपुर
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
976/2/1
0.024
972/1
0.010
ग्राम-अमझेरा,
प.ह.नं.-93
971 0.011 969 0.022 970 0.038 1056/1/1 0.006 1056/2 0.026 1056/3/1 0.020 1056/3/2 0.015 1058/1 0.034 1084 0.044 1083 0.011 1082/2 0.006 232/1 0.075 232/2 0.026 236/1 0.017 235/2 0.008 234/2 0.006 419 0.033 434/1 0.013 437 0.045 441/1 0.045 442/1 0.035 501/2/2 0.037 500/1 0.070 500/2 0.064 499/3 0.091 497 0.018 492/1/1/1 0.063 492/1/1/2 0.015 496/1/1/1 0.022 496/3/1 0.018 496/3/2 0.016 496/3/3 0.012 463/2/2/1/3 0.017 79 2.595
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023
3886
[ भाग 1
पत्र क्र. - 983 - भू-अर्जन- री-1-2023- रा.प्र.क्र.-0018-3-82-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम.-06 एवं उसकी ब्रांच माईनर पाईप नहर आर.एम.-02, आर. एम.-05 व एल.एम.-02 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम बोरखेड़ी, प.ह.नं.-82, रा.नि.मं. -03 , अमझेरा , तहसील-सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अत्तएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5 2
3
1
203
0.006 धार सरदारपुर ग्राम-बोरखेड़ी, प.ह.नं.-82,
0.044
204/2
0.020
198
0.002
186
0.066
184 3887
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
जिला तहसील ग्राम / पटवारी खसरा उपयोग के अधिकार
हल्काकमांक कमांक के लिये अर्जित की
जाने वाली भूमि
(हेक्टेयर में)
1 2 3 4 5
धार सरदारपुर ग्राम- बोरखेड़ी, 179 0.049
180/4 0.006
प.ह.नं.-82,
180/3 0.008
180/2 0.012
180/1/1 0.011
173/2 0.019
173/1/3 0.006
173/1/2 0.006
173/1/1 0.005
171/5 0.032
171/4 0.009
171/3 0.008
171/2 0.008
171/1 0.008
170/1 0.066
163/5/3 0.052
163/5/1 0.001
163/1 0.071
163/2
0.068
163/3
98 0.067
97 0.012
93/4 0.016
85/3 0.008
95/3 0.014
94 0.020
85/5 0.010
85/4 0.014
46 0.024
44/2 0.010
11/2 0.001
0.004
13 0.006
282/5 0.022
282/10 0.006
282/8 0.018
374/1/1 0.015
374/1/2 0.045
374/2 0.029
3888
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
[ भाग 1
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
4
1
3
5
धार
382
0.048 सरदारपुर
380/2/2
0.012
ग्राम-बोरखेड़ी,
प.ह.नं.-82
380/1 0.062 405/3 0.039 405/2 0.034 405/1 0.012 404 0.020 406/1 0.004 420/1 0.006 424/2 0.042 425 0.043 421/2 0.010 432 0.071 434 0.036 435/1/1 0.010
58
कुल योग
/ 1.373 3889
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
पत्र क्र. - 988 -भू-अर्जन-री-1-2023- रा.प्र.क्र.-0035-अ-82-2022-23
प्ररुप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद- थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 2 से बिछाई जाने वाली भूमिगत पाईप नहर डी.एम. - 01 एवं उसकी ब्रांच माईनर पाईप नहर एल.एम. - 04 व आर.एम. -7 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- मोरगांव, प.ह.नं.-85, रा.नि.मं.-03 , अमझेरा, तहसील-सरदारपुर, जिला धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अंतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
1
2
0.049 धार
773/2
सरदारपुर ग्राम- मोरगांव, प.ह.नं.-85,
0.041
775
0.015
769
798
0.039
776/2
0.023 3890
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
[ भाग 1
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
2
5 1
3
0.002
776/1
धार
सरदारपुर
814/1/1
0.007
ग्राम-मोरगांव,
प.ह.नं.-85
777/2 0.011 777/1 0.020 767/1 0.047 766/2 0.048 766/1 0.039 737 0.045 738 0.044 735 0.018 715 0.086 733/1/1/5 0.041 733/2 0.075 733/1/1/6 0.013 733/1/1/7 0.010 733/1/1/8 0.026 733/1/1/10 0.017 733/1/1/11 0.014 475/1 0.037 472 0.008 469/2 0.101 460 0.043 811 0.069 459/1/2 0.020 398/2 0.034 402 0.026 390/1 0.031 404/1/1 0.020 404/1/2 0.015 387/2 0.011 386/2 0.020 412 0.055 410 0.005 411 0.003 415 0.043 418 0.056 419 0.036 420 0.033
3891
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
3
4
5
421/1/2
1 धार
0.031
सरदारपुर
0.006
431
ग्राम-मोरगांव,
प.ह.नं.-85
421/1/1 0.003
422 0.014
428/1 0.054
428/2 0.018
427/1 0.011
427/2 0.011
425 0.011
758 0.014
757 0.019
756/1/2 0.008
756/1/1 0.048
719 0.034
711 0.028
709 0.021
710 0.008
701 0.041
699/2 0.013
700 0.006
664 0.048
650/2 0.005
651/1 0.014
651/2 0.030
647/4 0.061
647/2 0.002
647/1 0.018
643 0.075
644 0.018
736 0.024
733/1/1/1 0.051
733/1/1/2 0.038
733/1/1/3 0.017
796 0.065
884/1 0.060
798/906 0.030
873 0.021
883 0.006
धार सरदारपुर 870 0.058
871 0.054
ग्राम-मोरगांव,
प.ह.नं.-85
867/2/2
0.067
867/2/1/2
0.019
867/2/1/1
0.041
867/1
0.033
854
0.051
853
0.011
89
2.712
कुल योग
3892
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
[ भाग 1
पत्र क्र. -993 -भू-अर्जन- री-1-2023 - रा.प्र.क्र.-0037-अ-82-2022-23
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार , को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद - थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 2 से बिछाई जाने वाली डी.एम. -3 पाईप नहर एवं उसकी ब्रांच माईनर एल.एम.-12 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- इडरिया, प.ह.नं.-95, रा.नि.मं.- 03, अमझेरा , तहसील- सरदारपुर, जिला-धार मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , सरदारपुर, जिला- धार मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
3
2
5 1
धार
178/2
0.163 सरदारपुर ग्राम- इडरिया, प.ह.नं.-95,
82
0.068
0.063
81
87
0.008
76/2
0.013 3893
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
2
1
3
धार सरदारपुर ग्राम- इडरिया, प.ह.नं.-95, खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
47
0.052
95
0.015
93/3
0.002
46/6
0.005
107
0.005
93/2
0.016
93/1
0.017
0.012
46/8
0.026
94
46/9
0.015
96/3
0.040
100/1/1
0.014
99
0.057
40
0.013
38/3/2
0.020
38/3/1
0.047
34/2
0.045
34/1
0.050
182/2
0.035
0.015
185
0.027
186/1
150
0.089
169
0.040
151
0.003
167
0.006
155/1
0.020
155/2
0.039
0.004
143
137/2
0.039
0.024
137/1
135/1
0.038
0.030
135/3
133
0.075
132
0.065
129/2
0.011
129/1
0.095
41
1.421
कुल योग
राहुल चौहान, सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
3894
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला रायसेन , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
प्र.क्र.-6-अ-82-2022-23
रायसेन, दिनांक 17 अप्रैल 2023
'अंर्तगत धारा 19 भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता, का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.3 सन 2013 ) चुकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में बीना संयुक्त सिचाई एवं वहुउद्देशीय परियोजना मड़िया बॉध तहसील बेगमगंज जिला रायसेन के ग्राम खित्रिया पारासर के लिए बांध निर्माण में डूब प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक बार सर्वे क्रमांक विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन,पुत्तर्वासन , पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिका का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.3 सन 2013) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्त अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैः-
परियोजना का नाम :
बीना संयुक्त सिचाई एवं वहुउद्देशीय परियोजना मडिया बाँध
भूमि काविवरण
1 जिला
:- रायसेन
:- बेगमगंज 2. तहसील,
3 ग्राम
ख़िरिया पारासर
4 पटवारी हल्का नम्बर
01
5 अर्जित भूमि का क्षेत्रफल हैं० में
0.021
::अनुसूची -01::
स.क्र.
खसरा नम्बर
भूमि स्वामी का नीम
1
2
1
शासकीय यात्री प्रतिक्षालय
34/1 रास्ता
37
2
शासकीय चबूतरा
शासकीय
3
मंदिर
54/3 रास्ता
4
शासकीय यात्री प्रतिक्षालय
57/36 कब्रिस्तान
5
शासकीय शौचालय
57/36 कब्रिस्तान
मकान का. प्रकार
निर्मित सकान का भूतल का क्षेत्रफल (वर्ग०मी०) में
3
4
पक्काप्रतिक्षालय
14.41
पक्काचबूतरी
1.00
पक्का मंदिर
166.28
पक्काप्रतिक्षालय
29.37
पक्काशौचालय
5.40
16.46 (वर्ग ०मी० )
भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बेगमगंज जिला रायसेन तथा परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (बी.पी.आई.यू.-2) क्रमांक 2 राहतगढ़, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता हैं ।
3895
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
प्र.क्र.-3-अ-82-2022-23
अंर्तगत धारा 19 भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.३ सन 2013) चुक़ि राज्यराज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में बीना संयुक्त सिचाई एवं वहुउद्देशीय परियोजना मडिया बाँध तहसील बेगमगंज जिला रायसेन के ग्राम सुमेर के लिए बांध निर्माण में डूब प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक बार सर्वे क्रमांक विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जनःपुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचितं प्रतिकर और पारदर्शिका का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.3 सन 2013 ) की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता हैं कि निम्न अनुसूचियों के पद (2 ) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोकं प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैः- ২
परियोजना का नाम :
बीनां संयुक्त सिचाई एवं वहुउद्देशीय परियोजना मेडिया बॉध
भूमि का विवरण
:- रायसेन 1'जिला
:- बेगमगंज 2 तहसील
3 ग्राम
:- सुमेर
4 पटवारी, हल्का नम्बर
-8
5 अर्जित भूमि का क्षेत्रफल हैं० में :
0.021 हैं०
::अनुसूची -01:
स.क्र.
'खसरा नम्बर
भूमिस्वामी का. नाम
2
3 1
1
शासकीय शौंचालय
85/1 रास्ता
85/1
2
राजू पिता रतन
3
फिलटर प्लान्ट
408/341 शासकीय
408/341
4
शमशान घाट
शासकीय
मकान का प्रकार
निर्मित मकान का भूतल का क्षेत्रफल (वर्ग० मी०) में
5
4
पक्काशौचालय
46.15
कच्चा मकानः छत टीन सेंट खपरैले
19.13
पक्काप्लान्ट
47.07
92.56 पक्काशमशान छत टीन सेंट
204.91 (वर्ग ० मी०)
भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बेगमगंज जिला रायसेन तथा परियोजना प्रशासकं बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (बी.पी.आई.यू. -2) क्रमांक 2 राहतगढ, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
3896
[ भाग 1
प्र.क्र.-2-अ-82-2022-23
अंर्तगत धारा 19 भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.3 सन 2013) चुकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में बीना संयुक्त सिचाई एवं वहुउद्देशीय परियोजना मडिया बाँध तहसील बेगमगंज जिला रायसेन के ग्राम खजुरिया बरामद गढ़ी के लिए बांध निर्माण में डूब प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक बार सर्वे क्रमांक विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन , पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिका का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.3 सन 2013) की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पदं (2) में वर्णित भूमिं एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैः-
परियोजना का नाम
बीना संयुक्त सिचाई एवं वहुउद्देशीय परियोजना मडिया बाँध
भूमि का विवरण
1 जिला
:- रायसेन
2 तहसील
- बेगमगंज
3 ग्राम
:- खजुरिया बरामद गढ़ी
01
4 पटवारी हल्का नम्बर
0.023 : हैं०
5' अर्जित भूमि का. क्षेत्रफल हैं०
::अनुसूची -01:
खसरा नं ०
स.क्र.
मकान का प्रकार
भूमि स्वामी का नाम
निर्मित मकान का भूतल का क्षेत्रफल (वर्ग०मी० ) में
1
2
3
4
1
शासकीय
पक्काशमशान घाट
46.08 32 नाला
2
शासकीय
11.6
पक्काचबूतरा
62 रास्ता
3
पक्कामंदिर
मंदिर दुर्गा जी का
47.25 160/1 चारागाह
4
पंप हाऊस
पक्कापंप हाऊस
34/1 शासकीय
5
कच्चा मकान
श्री बाई पति हुकमसिंह
129.37 34/1 शासकीय
भूमि के नक्शे तथा प्लान् का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बेगमगंज जिला रायसेन तथा परियोजना प्रशासक, बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (बी.पी.आई.यू.-2) क्रमांक 2 राहतगढ, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3897
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
प्र.क्र.-9-अ-82-2022-23
अंर्तगत धारा 19 भू-अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र.3 सन 2013 ) चुकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची में बीना संयुक्त सिचाई एवं वहुउद्देशीय परियोजना मडिया बॉध तहसील बेगमगंज जिला रायसेन के ग्राम बेलई के लिए , बांध निर्माण में डूब प्रभावित भूमि हेतु आवश्यक वर्णित भूमि जिसका कृषक बार सर्वे क्रमांक विवरण अनुसूची में उल्लेखित है । सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिका का अधिकार अधिनियम 2013 (क्र .3 सन 2013 ) की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2 ) में वर्णित भूमि एवं स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैः-
परियोजना का नाम :
बीना संयुक्त सिचाई एवं वहुउद्देशीय परियोजना मडिया बाँध
भूमि का विवरण
1 जिला
:- रायसेन
2 तहसील
बेगमगंज
:-
3.ग्राम
:- बेलई
4 पटवारी हल्का नम्बर :-01
0.043 5 अर्जित भूमि का क्षेत्रफल हैं० में
::अनुसूची -01:
स.क्र.
खसरा नम्बर
मकान का प्रकार
भूमिस्वामी का नाम
2
3 1
1
हरिसिंह पिता रामचरण 235/116 खलियान ( पडती 5 बार्स से ज्यादा )
2
निर्मित मकान का भूतल का क्षेत्रफल (वर्ग० मी०) में
4
5
कच्चा मकान
91.85
पक्कामकान
राजू पिता हरिसिंह लोधी
235/116 खलियान (पडती 5 बार्स से ज्यादा )
3
58.61
कच्चा मकान
5.46
कमलेश पिता मुल्लू
109 आवादी
4
पक्काएवं कच्चा मकान
121.87
हरिसिंह पिता दुर्जनसिंह
109 आवादी
92
.5
कमोद पिता मोहन
आवादी
6
नीलेश पिता कमोद
92 आवादी
92
7
कच्चा मकान
15.08
कच्चा मकान
69.20
मनोज पिता कमोद
आवादी
68
8
हनुमान मंदिर शासकीय
कच्चा मकान
10.11
पक्कामंदिर
58.60
योगः-
430.78 (वर्ग ०मी० )
0,043 ( 0)
भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी बेगमगंज जिला रायसेन तथा परियोजना प्रशासक बेतवा परियोजना क्रियान्वयन इकाई, (बी.पी.आई.यू.-2) क्रमांक 2 राहतगढ, जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अरविंद कुमार दुबे , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
3898
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन
राजस्व विभाग
सिवनी, दिनांक 24 अप्रैल 2023
क्र. -2986-जि.भू.अ.-2023
भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण अधिनियम की धारा 15 (2) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं है । इस आधार पर समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित निजी भूमि एवं उस पर स्थित स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन, पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूचियों के पद (2) में वर्णित भूमि एवं उस पर स्थित स्थाई परिसंपत्तियां लोक प्रयोजन हेतु आपेक्षित हैः-
अनुसूची
प.ह.नं.-36
ब.नं.:-27
1- ग्राम का नाम
:-कुकलाह
तहसीलः-सिवनी
:-बंडोल
जिला:-सिवनी 2- रा.नि.मं.
3- अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:- 2.40 हेक्टेयर
संरचना
सीमाएं
वृक्ष
सर्वेक्षण कमांक
स. क्र.
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
प्रकार
संख्या
उत्तर
पश्चिम
दक्षिण
प्रगतिकिस्म
काएरिया NOOK192k
LL3le581jpre क्षेत्रफल
Nok102Jibe
9
7
10-
2 m 4
6
1
5
11 12 13 14
1 14/1/1
0.11
1
भूमि
कृषि
भूमिस्वामी
कीभूमि
भगवानदासपुत्रघासीरामकीभूमि
Stayay19bylatehlakbthtk
पेंचव्यपवर्तनपरियोजनाकीनहर
प्रमोद, प्रदीप, राजेन्द्र पुत्रमेरसिंह, रामकुमारी शशिबाई प्रीतिबाई पुत्री मेरसिंह जाति बढई पता कुकलाह सिवनी मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
148526billaekkababa|
2 24/1/1
0.11
1
1
1 कृषि
भूमिस्वामी
खूबचंद पुत्र प्रेमी जाति बढई पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी
Abhiblake घासीरामकीभूमि bijk14252 lthtkkababa
भगवानदासपुत्र befheyebalak खूबचंदपुत्रप्रेमी 11th12522yun
3 24/2
0.03
1
1
1 कृषि
भूमिस्वामी
लखन पुत्र प्रेमी जाति बढई पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी
Byllable198Halpa khAlbelalett
3182$212 माहूपुत्रप्रेमीजाति
खूबचंदपुत्रप्रेमी khe100520ylun
माहूपुत्रप्रेमीजाति yk132$212 3899
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
4 24/4
0.04
1
1 कृषि
भूमिस्वामी
म.प्र. भूमिस्वामी कुकलाह सिवनी जाति बढई पता माहू पुत्र प्रेमी
भगवानदासपुत्रघासीराम कीभूमि
सुशीलकुमारपुत्रघासीराम कीभूमि
भगवानदासपुत्रघासीराम कीभूमि
कुंजभवनबगैरापुत्रपुत्री परतापसिंहकीभूमि
5 14/2
0.10
कृषि
भूमिस्वामी
म.प्र. भूमिस्वामी कुकलाह सिवनी अग्रवाल पता घासीराम जाति भगवानदास पुत्र
भगवानदासपुत्रघासीराम कीभूमि
सुशीलकुमारपुत्रघासीराम कीभूमि
प्रमोद,प्रदीपबगैरापिता मेरसिंहकीभूमि
नान्होबगैरापितापुन्नूकी भूमि
6
14/3
0.11
कृषि
भूमिस्वामी
म.प्र. भूमिस्वामी कुकलाह सिवनी अग्रवाल पता घासीराम जाति सुशीलकुमार पुत्र
भगवानदासपुत्रघासीराम कीभूमि
कुंजभवनबगैरापुत्रपुत्री परतापसिंहकीभूमि
बंजारीपुत्रमिगनूमेहरा कीभूमि
नान्होबगैरापितापुन्नूकी भूमि
7
23
0.27
भूमिस्वामी
कृषि
म.प्र.शासनघासचराईभूमि
म.प्र.शासनघासचराईभूमि
बंजारीपुत्रमिगनूमेहराकीभूमि
माहूपुत्रप्रेमीजातिबढईकीभूमि
म.प्र. भूमिस्वामी कुकलाह सिवनी धोबी पता परतापसिंह जाति रामोबाई बेवा परतापसिंह, जानकीबाई, पुत्री पुत्रपरतापसिंह जगदीश रामलखन, कुंजभवन
16/1/1
8
0.06
कृषि
भूमिस्वामी
म.प्र.शासनघास चराईभूमि
म.प्र. भूमिस्वामी कुकलाह सिवनी जाति मेहरा पता बंजारी पुत्र मिगनू
सुशीलकुमारपुत्र घासीरामकीभूमि
बंजारीपुत्रमिगनू मेहराकीभूमि
मालतीपतिभिगनू बगैराकीभूमि
9 16/1/2
0.04
कृषि
भूमिस्वामी
बंजारीपुत्रमिगनू मेहराकीभूमि
बंजारीपुत्रमिगनू मेहराकीभूमि
म.प्र.शासनघास चराईभूमि
म.प्र.शासनरास्ता कच्चा
अर्जुनसिंह पुत्र बागरी पता कमलसिंह जाति म.प्र. भूमिस्वामी कुकलाह सिवनी
10 53
0.10
भूमिस्वामी
1
1
कृषि
म.प्र.शासनरास्ताकच्चा
म.प्र.शासनरास्ताकच्चा
घनश्यामपितातेजलालकी भूमि
चमराकीभूमि दादूराम,दयारामबगैरापिता
भूमिस्वामी सिवनी म.प्र. बडी पुलिस लाइन जाति बागरी पता पतिरामकुमार संरक्षक मॉ सुशील पुत्र रामकुमार अनुज नाबालिग मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
3900
11 48/7
0.02
कृषि
भूमिस्वामी
[ भाग 1
1
म.प्र.शासननाला
म.प्र.शासनरास्ता Thack
संतलालपिता Thekebibap
तेजलाल जाति धोबी पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी मूरतसिंह पुत्र
12 47
0.07
कृषि
भूमिस्वामी
गप्पूपुत्रभगवत बागरीबगैराकीभूमि
1
1
म.प्र.शासनरास्ताकच्चा
रास्ता Thachbold-AAKH
TheyeAIAARDAYbutto
नवीनकुमारपुत्रजगन्नाथसिंहकीभूमि
गप्पू पुत्र भगवत जाति बागरी पता लुघरवाडा सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी, भीकम, धन्नी, शिवसिंह, भनबोध पुत्र चुन्नी जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी म. प्र. भूमिस्वामी, फुल्लोपुत्री गोधन जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी म. प्र. भूमिस्वामी, झलकन पुत्र रामायणसिंह पता भोंगाखेडा सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी
13 46
0.03
कृषि
भूमिस्वामी
1
1
म.प्र.शासनघास चराईभूमि
नवीनकुमार पुत्र जगन्नाथसिंह जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी
14 44/2
0.05
कृषि
भूमिस्वामी
म.प्र.शासनरास्ता कच्चा
bife132Bajakta kshipk the19813| गप्पूपुत्रभगवत
1
1
भूमि
म.प्र.शासननाला
दिलीप , प्रदीप पुत्र अमरसिंह जाति कलार पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी
15 43/1
0.03
कृषि
भूमिस्वामी
म.प्र.शासनरास्ता कच्चा
bipaylaHHARKH||
राजकुमारपिता The14છછછછછછછછછછછ
कच्चा
म.प्र.शासनरास्ता
khHigaNCE जगन्नाथकीभूमि
ललिताबाई पत्नी नेमीसिंग जाति कलार पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी
16 43/2
0.02
कृषि
भूमिस्वामी
मायाबाई पत्नी देवीसिंग जाति कलार पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी belleyeleafle 12thbalak
दिलीप,प्रदीपपुत्र છછછછછત્રછ
मायाबाईपत्नीदेवीसिंग कीभूमि
म.प्र.शासनरास्ताकच्चा
halleletethtlallake कीभूमि
17 283/1
0.04
कृषि
भूमिस्वामी
bette19DIARIPAR|| ब्रजमोहनपुत्र
1
म.प्र.शासननाला
ब्रजमोहन पुत्र कामताप्रसाद जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी म.प्र.शासनरास्ताकच्चा
मायाबाईपत्नीदेवीसिंग कीभूमि
le14221KiDece राजमोहनपुत्र 3901
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
283/2
18
0.08
कृषि
भूमिस्वामी
1
भमि
म.प्र.शासननाला
म.प्र.शासनरास्ता कच्चा
राजमोहन पुत्र
कामताप्रसाद
जाति बागरी पता
कुकलाह सिवनी
म.प्र. भूमिस्वामी
19 285/1
0.01
कृषि
भूमिस्वामी
boyle132bitAKIDHIke ब्रजमोहनपुत्र
142latet2klallalse| ब्रजमोहन,पिता
भमि
राजमोहन पुत्र
कामताप्रसाद
जाति बागरी पता
कुकलाह सिवनी
म.प्र. भूमिस्वामी
LyelateteHailakh ब्रजमोहन,पिता
leftusDIARIDANCE ब्रजमोहनपुत्र
lesle12BINKINGIce ब्रजमोहनपुत्र
285/2
20
0.01
कृषि
भूमिस्वामी
The10BHARIDHAR ब्रजमोहनपुत्र
म.प्र.शासननाला
ब्रजमोहन, राजमोहन पुत्र कामताप्रसाद, सरजूबाई पुष्पाबाई शकुनबाई, सरस्वतीबाई पुत्री कामताप्रसाद जाति बागरी, पता कुकलाह सिवनी म. प्र. भूमिस्वामी राजा पुत्र हनवंतसिंह , रानू पुत्री हनवंतसिंह जाति बागरी पता सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी
21 121/1
0.01
कृषि
भूमिस्वामी
म.प्र.शासनरास्ताकच्चा
begeyeBIHARIDISEKbhak
the19821AKIAHIRkoaank
bethe198HANDKEHIR
अयजनसिंह पुत्र काशीराम, सुधीर पुत्र चैतराम, रतिबाई, राखीबाई, सुधाबाई, मिथलेश प्रतिमा पुत्री चैतराम, चन्द्रवती बेवा चैतराम जाति बागरी, आशुतोष, मनीष पुत्र रामभुवनसिंह, रेनूबाई सपना पुत्री रामभुवनसिंह, सीताबाई बेवा रामभुवनसिंह, फुलवती पिता काशीराम, जाति बागरी पता बन्डोल बुधिया बेवा काशीराम जाति बागरी पता बन्डोल सिवनी म.प्र. भूमिस्वामी
22 121/3
0.26
कृषि
Helpitefle
कीर्तिपत्नीअतुलकीभूमि
with13816Whplugs
the198HINDEkhbhallakh
कीर्ति पत्नी अतुल
जाति गौर पता
कुकलाह सिवनी
म.प्र. भूमिस्वामी
म.प्र.शासनरास्ता
कीर्तिपत्नीअतुल कीभूमि
कीर्तिपत्नीअतुल कीभूमि
lesle198HADR kh kinjalke मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
3902
[ भाग 1
23 122/2
कीर्ति पत्नी अतुल
0.01
कृषि
भूमिस्वामी
कुकलाह सिवनी
जाति गौर पता म.प्र. भूमिस्वामी
कीर्तिपत्नी Life19816Bre
कीर्तिपत्नी light148De
khHatake Life198Hlabe
KEHINGANGE beffe132HADA
24 122/1
अयजनसिंह पुत्र
0.07
काशीराम , सुधीर
पुत्र चैतराम,
रतिबाई, राखीबाई,
सुधाबाई, मिथलेश
प्रतिमा पुत्री चैतराम ,
चन्द्रवती बेवा
चैतराम जाति
बागरी, आशुतोष,
मनीष पुत्र
रामभुवनसिंह,
1
कृषि
रेनूबाई सपना पुत्री
भूमिस्वामी
रामभुवनसिंह,
म.प्र.शासनरास्ताकच्चा
सीताबाई बेवा
रामभुवनसिंह,
कीर्तिपत्नीअतुलकीभूमि
अर्जुनसिंहपुत्रथानसिंहकीभूमि
फुलवती पिता
છુંછછછછછછછછછછછ36.Megha
काशीराम, जाति
बागरी पता बन्डोल
बुधिया बेवा
काशीराम जाति
बागरी पता बन्डोल
सिवनी म.प्र.
भूमिस्वामी
25 123/2
0.25 अर्जुनसिंह पुत्र
थानसिंह जाति
बागरी पता
कृषि
कीभूमि
Hellarlyfle
कुकलाह सिवनी
भूमिस्वामी
MilkBilm2018 khlabele
belle132ladle KE122Hallake
lete19821howis कैलाशपिता
[tee1492Yabaley! 4thSikkaloly
26 136/1/1
नानकराम पुत्र
0.20
श्रीचंद जाति
1
बागरी पता
1
कृषि
Hellbibile
कुकलाह सिवनी
1902Lallakh
अरविंदपिता lete14621A
thegesplita रजनीपुत्री
1948intelebelallalke whythinkle
भूमिस्वामी
27 130
0.10 सिलोचनाबाई बेवा
गिरवरसिंह जाति
बागरी रवीन्द्र,
अरविंद पुत्र
कृषि
भूमिस्वामी
गिरवरसिंह जाति
बागरी पता
म.प्र.शासनरास्ताकच्चा
DIADELHEKEHlachtelle बागरीकीभूमि
Byun2018KEHINGLI- बागरीकीभूमि
भूमि 1942Hallellaboyblog
कुकलाह सिवनी भूमिस्वामी
28 131
0.02
1
भूमिस्वामी
कृषि
म.प्र.शासनरास्ता कच्चा
म.प्र.शासनरास्ता कच्चा
कुकलाह सिवनी
सिलोचनाबाईपति buffet142ajabal
नानकराम पुत्र श्रीचंद जाति बागरी पता भूमिस्वामी
कीभूमि bhalkeWhlelka 3903
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
29-137/5
0.04
कृषि
भूमिस्वामी
कैलाशपिता 148214Labhs
जगतसिंहपिता
leftusblabela
रजनी पुत्री जगतसिंह जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी भूमिस्वामी
कीभूमि Willeyumboltk kiblackbik
137/6
30
सुषमापुत्री the198224patel
1
कृषि
भूमिस्वामी
कैलाशपिता 1082015 रजनीपुत्री कीभूमि ldelletypes
जगतसिंहपिता
bitlyaBirbela
अभिलाषापिता 192aplete
0.04 सुषमा पुत्री जगतसिंह जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी भूमिस्वामी
31 138/2
0.07
कृषि
भूमिस्वामी
the1948HRR
lgeajwinbha faith_333 कीभूमि
अभिलाषा पुत्री भगतसिंह जाति बागरी पता कुकलाह सिवनी भूमिस्वामी
bifle13attubbis
योग 2.40
31
1. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री पेंच व्यपवर्तन परियोजना नहर संभाग सिंगना तहसील चौरई जिला छिंदवाड़ा के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज सिंघल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
3904
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
[ भाग 1
कार्यालय , कलेक्टर , जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
क्र.-06-अ-82-2021-22- बोरगांव-04285
बैतूल, दिनांक 28 अप्रैल 2023
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची - 2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013 ) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची-1
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जन का रकबा हे . में
नगर/ग्राम
जिला तहसील
5
4
3
2
1
बोरगॉव खसरा नं. 124/9 पर स्थित एक मकान
बैतूल प्रभात पारसडोह जलाशय के डूब क्षेत्र (म.प्र.) पट्टन हेतु।
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची )
कुल रकबा अर्जन का रकबा हे. में
ख.नं.
प्रभावित कृषक का नाम
क्र.
हे.में
5
4
3
2
1
0.068
124/9
1
अर्जन का रकबा निरंक। उक्त खसरा नंबर पर स्थित 01 भकान का अर्जन प्रस्तावित है।
निर्मला उर्फ गौलन पति गणपति
(2) चूँकि छिन्दी जलाशय की नहर के निर्माण हेतु उपरोक्तानुसार प्रभावित भूमि के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
(3) प्रश्नगत भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है ।
(3) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमनबीर सिंह बैंस , कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
3905
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , राजगढ़ , जिला - राजगढ़ ( ब्यावरा) मध्यप्रदेश
प.क्र.-ए- 200-भू-अर्जन-2023
राजगढ़, दिनांक 30 अप्रैल 2023
प्रारुप "ख "
[(नियम 5 का नियम (2) देखिए ) ]
क्रमांक 5 सन 2013 अतएव राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है की मोहनपुरा वृहद सिचाई परियोजना बायीं तट नहर के परिवहन हेतु ग्राम- जोगीपुरा, ज्वालापुरा , मोतीपुराखाती, मान्यापुरा , चमारी , दिलावरी. तहसील राजगढ़ जिला राजगढ़ (D7 ) से सबंधित ग्रामों की सूची संलग्न है । तहसील पचोर से सारंगपुर एव खिलचीपुर एव राजगढ़ जिल्हा राजगढ़ तक मध्यप्रदेश राज्य में जैन इरीगेशन सिस्टम लटीडी कंपनी द्वारा भूमिगत पाईप लाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाये ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमे भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो अधिसूचना से सलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव मध्य प्रदेश भूमिगत पाइप लाइन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोगकर्ता के अधिकारों का अर्जन )
अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन 2013) कि धारा 3 कि उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमे उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय कि घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबदध है । उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम लीधारा 3 कि उपधारा ( 1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के निचे पाइप लाइन; केवल एव डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम अनुविभागीय एवं भू अर्जनअधिकारी राजस्व राजगढ़ (तहसील राजगढ़ ) जिल्हा राजगढ़ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
अनुसूची
ग्राम जोगीपुरा
खसरा क्रमांक
भूमि स्वामी /अधिभोग का नाम अनु क्रमाक
1
कैलाशचन्द्र पिता घीसालाल जाती सौंधिया
21/3/1/3
2 21/3/2/2
तहसील -राजगढ़
ग्राम का नाम
कुल क्षेत्रफल
उपयोगकतों के अधिकार के लिए
0.045
0.295
जोगीपूरा
0.759
0.045
जोगीपुरा
श्रीमती कृष्ण नामदेव पति मनोज कुमार नामदेव पिता छिपा धर्मेद्र आर्य पिता रामस्वरूप आर्य जाती छिपा
3
16/2/3 यादवेंद्र पिता शिव नारायण जाती सौंधिया
4
हेमराज पिता बापूलाल जाती सौंधिया
16/2/4
4
कुल योग
ग्राम ज्वालाप्रा
1.012
0.015
जोगीपूरा
1.011
0.015
जोगीपुरा
3.077
0.120
तहसील -राजगढ़
रामलाल तुलसीराम पिता गंगाराम मीरा वि. गंगाराम
42/8
1
गुलाब ग्यारसी रामी पिता गंगाराम जाति चमार भवरीबाई , प्रेमबाई बीरम जाति चमार
अमृतलाल, बापूलाल बीरम जाति चमार
2
रामसिंह पिता जगन्नाथ जातीनाथ 42/14/2/2
3 42/14/2/3
4
गोकुल पिता जगन्नाथ जाती नाथ नानूराम पिता खीमा जाती नाथ 42/14/5/1/1
5
42/14/5/1/2
0.304
0.019
ज्वालापुरा
0.008
0.317
ज्वालाप्रा
0.316
0.009
ज्वालापुरा
0.406
0.008
ज्वालाप्रा
0.008
0.406
लक्ष्मीनारायण पिता नानूराम पिता जाती नाथ
6
41/4/1 गोरीलाल शांतिबाई पिता अमरसिंह जाती नाथ
7
41/4/2
ज्वालापुरा
0.015
0.224
ज्वालाप्रा
0.224
0,015
सोमनाथ बाई सूरज बाई पिता अमरसिंह जाती नाथ
8
30/2 विष्णुप्रासद पिता देवचंद जाती नाथ
9
41/2/1 बिराम पिता कालूराम जाती नाथ ज्वालापुरा
0.004
0.601
ज्वालापुरा
0.005
0.224
ज्वालापुरा 3906
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
10 31/2/2
[ भाग 1
सोमनाथ सूरज बाई पिता अमरसिंह जाती नाथ ज्वालापुरा 0.145 0.022
11 31/3 रोडजी पिता खीमा जाती नाथ ज्वालापुरा 0.291 0.023
12 16/19/4/1 रामनाथ पिता जगन्नाथ जाती नाथ ज्वालाप्रा 0.270 0.010
13 16/19/4/2 रामसिंह पिता जगन्नाथ जाती नाथ ज्वालाप्रा 0.270 0.010
14 16/19/4/3 गोकल पिता जगन्नाथ जाती नाथ ज्वालाप्रा 0.270 0.010
15 16/19/5/1 गोरीलाल शांतिबाई पिता अमरसिंह जाती नाथ ज्वालाप्रा 0.405 0.010
16 16/19/5/2 सोमनाथ सूरज बाई पिता अमरसिंह जाती नाथ ज्वालापुरा 0,405 0.008
17 16/7/2 धीरपसिह रामसिंह पिता लक्ष्मण जाती गुर्जर ज्वालाप्रा 1.316 0.031
18 16/12 धीरपसिह रामसिंह पिता लक्ष्मण जाती गुर्जर ज्वालाप्रा 2.023 0.006
कुल योग 18 8.417 0.221
ग्राम-मोतीप्राखाती तहसील-राजगढ़
1 47/2 रतनलाल पिता धलजी मोतीप्राखाती 0.911 0.007
पर्व विजय वर्गीय पिता राजेंद्र विजयवर्गीय जाती
2 71 मोतीपुराखाती 0.293 0.018
महाजन
पर्व विजय वर्गीय पिता राजेंद्र विजयवर्गीय जाती
3 70 मोतीपुराखाती 0.202 0.014
महाजन
4 79/1 राम दयाल पिता मदनलाल जाती स्तार मोतीप्राखाती 0.485 0.011
5 79/2 बल्ल्भ पिता मदनलाल जाती सुतार मोतीप्राखाती 0.485 0.012
6 79/3 छोटूलाल पिता मदनलाल जाती सुतार मोतीप्राखाती 0.485 0.012
7 79/4 राजराम पिता मदनलाल जाती सुतार मोतीप्राखाती 0.485 0.012
8 79/5 महेश पिता मदनलाल जाती सुतार मोतीप्राखाती 0.484 0.011
و 79/6 मोहनलाल पिता मदनलाल जाती सुतार मोतीपुराखाती 0.484 0.012
10 88/1 शिवनारायण पिता प्यारजी जाती स्तार , मोतीप्राखाती 0.380 0.031
11 92 अमरसिंह पिता देवीराम जाती गुर्जर मोतीप्राखाती 0.620 0.024
12 9/2 श्रीमती मंजू बिड़ला पति श्री बालकृष्णा बिड़ला जाती मोतीपुराखाती 6.070 0.090
वेश्य
मनोहरलाल पिता भवरलाल जगदीश पिता भवरलाल
13 2/1 मोतीपुराखाती 1.777 0.039
दिनेश पिता भवरलाल जाती खाती
कुल योग 13 13.163 0.293
ग्राम-मान्याप्रा तहसील -राजगढ़
1 91/1/3 छोटूलाल पिता देवीलाल जाती लोदा मान्याप्रा 2.000 0.016
बापूलाल पिता धुलजी जाती लोढ़ा अमरसिंह पिता
रामा मदनलाल पिता देवा भवरीबाई बेवा देवा
2 91/1/7 दुलेसिंह पिता देवा सरदारबाई पिता देवा रंगलाल पिता मान्यापुरा 1.916 0.016
देवा गीताबाई रेशमा बाई सोरमबाई पिता धुलजी
रमकूबाई बेवा धुलजी रुघनाथ पिता धुलजी करणसिंह
पिता धुलजी जाती लोढ़ा
पप्पू गुलाब विष्णु पिता कालू राजेंद्र अन्नू देवराज
3 91/1/12 ना बा पिता कालू सर पर माला धापूबाई बेवा कालू मान्यापुरा 1.859 0.016
जाती भील
4 अमरलाल नाहरसिंह शांतिबाई कैलाश बाई पिता 1.694 0.017
91/1/19 मान्यापुरा
प्रभु लक्ष्मी बाई बेवा प्रभूलाल जाती लोढ़ा
कुल योग 4 7.469 0.065
ग्राम-चमारी तहसील -राजगढ़
1 193/2/1 लालसिह पिता रतिया जाती लोढ़ा चमारी 0.759 0.047
2 193/2/2 पूरी बाई बेवा हजरीलाल मदनलाल , राजाराम चमारी 0.759 0.046
राध्येश्याम पिता हजारीलाल जाती लोदा
3 149/1 नोरंगबाई बेवा देवीसिंह रामनारायण लक्ष्मण पिता चमारी 0.417 0.015
देवीसिंह
4 149/2/1 बापूलाल पिता गिरधारी जाती लोढ़ा चमारी 0.200 0.016
5 149/2/2 जगदीश पिता बापूलाल जाती लौदा चमारी 0.218 0.015
भवरलाल पिता किशनलाल लालसिह पिता किशनलाल
6 148 नारायणसिह पिता किशनलाल गजरीबाई बेवा चमारी 0.417 0.011
किशनलाल जाती चमार
7 147 बीरम पिता परसा जाती लोदा चमारी 0.316 0.013
8 138/1 लीलबाई पति प्रेमसिह जाती लोदा चमारी 0.316 0.017
3907
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
भरतसिंह प्रेमसिह पिता भवरलाल देवबाई बेवा चमारी 0.185
9 139/1 0.008
भवरलाल जाती लोढ़ा
10 139/2 गंगारम पिता श्रीलाल जाती लोढा चमारी 0.186 0.010
11 139/3 हीरालाल पिता श्रीलाल जाती लोदा चमारी 0.186 0.008
12 भवरलाल पिता किशनलाल लालसिह पिता किशनलाल चमारी 1.866 0.015
25/1/6
नारायणसिह पिता किशनलाल जाती चमार
13 25/1/9 बीरम पिता परसा जाती लोढा चमारी 1,556 0.012
14 25/1/11 रामलाल पिता घिसा जाती चमार चमारी 2.000 0.012
15 25/1/15 अमरसिंह गोवर्धन पिता मदनलाल जाती लौदा यमारी 1.191 0.012
16 25/1/17 मांगीलाल पिता छीतर जाती चमार चमारी 1.651 0.013
17 रामनारायण पिता देवीसिंह लक्ष्मण पिता देवसिंह चमारी 0.493 0.015
25/1/18
नोरंगबाई बेवा देवसिंह जाती लोदा
18 25/9 प्रीलाल पिता रामलाल लधुबाई पति पूरीलाल चमारी 1.000 0.012
19 25/12 भवरलाल पिता किंशनलाल बसंतीबाई पति भवरलाल चमारी 1.380 0.012
20 25/13 लालसिह पिता किशनलाल रोडीबाई पुत्री लालसिह चमारी 1.380 0.012
21 नारायणसिह पिता किशनलाल शांतिबाई पत्नी चमारी 1.380 0.012
25/14
नारायण
22 25/20 नाथू पिता किशना जाती लोदा चमारी 1.682 0.012
23 25/21 गोरीलाल , बापूलाल पिता कालू जाती लोदा चमारी 0.417 0.012
24 25/23 रामप्रसाद पिता रामसिंह जाती लोदा चमारी 2.984 0.012
भवरलाल पिता किशनलाल लालसिह पिता किशनलाल
25 25/1/5 नारायणसिह पिता किशनलाल गजरीबाई बेवा चमारी 1.866 0.002
किशनलाल जाती चमार
26 भवरलाल पिता किशनलाल लालसिह पिता किशनलाल चमारी 1,866 0.003
25/1/6
नारायणसिह पिता किशनलाल जाती चमार
27 25/1/7 अमरसिंह पिता गोपीलाल जाती लोढ़ा चमारी 1.720 0.002
28 25/1/9 बिरम पिता परसा जाती लोदा चमारी 1.556 0.002
29 25/1/11 रामलाल पिता घिसा जाती लोदा चमारी 2.000 0.004
30 25/1/17 मांगीलाल पिता छीतर जाती चमार चमारी 1.651 0.006
31 रामनारायण पिता देवीसिंह लक्ष्मण पिता देवसिंह चमारी 0.493 0.002
25/1/18
नोरंगबाई बेवा देवसिंह जाती लोढ़ा
32 25/9 परीलाल पिता रामलाल लधुबाई पति प्रीलाल चमारी 1.000 0.002
33 बिरम पिता मांगीलाल प्रेमबाई पत्नी बीरम जाती चमारी 1.175 0.002
25/11
चमार
34 25/12 भवरलाल पिता किशनलाल बसंतीबाई पति भवरलाल चमारी 1.380 0.002
35 25/13 लालसिह पिता किशनलाल रोडीबाई पुत्री लालसिह चमारी 1.380 0.002
36 नारायणसिह पिता किशनलाल शांतिबाई पत्नी चमारी 1.380 0.002
25/14
नारायण
37 25/20 नाथू पिता किशना जाती लोढा चमारी 1.682 0.003
38 25/21 गोरीलाल , बापूलाल पिता कालू जाती लोदा चमारी 0.417 0,002
39 25/22 गोरीलाल , बापूलाल पिता कालू जाती लोदा चमारी 3.667 0.002
40 25/23 रामप्रसाद पिता रामसिंह जाती लोढ़ा चमारी 2.984 0.002
बापूलाल मोतीलाल शंकरलाल पिता देवसिंह जाती
41 9/2 लोढ़ा प्रेमसिह ग्यारसीराम पाचूलाल पिता दल्ला जाती चमारी 0.759 0.012
लोदा
42 9/2/2/1 प्रेमसिह पिता दल्ला जाती लोदा चमारी 1.052 0.012
43 ग्यारसीराम पिता दल्ला जाती लोदा चमारी 1.053 0.012
44 9/2/2/3 पाचलाल पिता दल्ला जाती लोदा चमारी 1.053 0.012
45 9/2/2/4 कैन्यालाल पिता दल्ला जाती लोदा चमारी 1.053 0.012
46 मांगीलाल धापूबाई पिता श्रीलाल जाती लोदा चमारी 0.591 0.007
नाराण पिला श्रीलाल भवरीबाई पिता श्रीलाल जाती चमारी 0.591 0.007
47 11/2
लोदा
48 11/3 रामप्रसाद पार्वतीबाई पिता श्रीलाल जाती लोदा चमारी 0.592 0.007
49 11/4 रोइजी पिता श्रीलाल मांगीबाई पिता श्रीलाल जाती चमारी 0.592 0.008
लोदा
50 15/1/1 मांगीलाल धापूबाई पिता श्रीलाल जाती लोदा चमारी 0.038 0.004
3908
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023
51
15/1/2
[ भाग 1
चमारी
0.038
0.003
नाराण पिता श्रीलाल भवरीबाई पिता श्रीलाल जाती लोदा
52
15/1/3 रामप्रसाद पार्वतीबाई पिता श्रीलाल जाती लोदा
53
15/2
मांगीलाल नाराण पिता श्रीलाल जाती लोदा रामप्रताप रोडजी पिता श्रीलाल जाती लोढ़ा
54
12/1
कंचनबाई पिता श्रीलाल जाती लोदा
55
12/2
मांगीलाल धापूबाई पिता श्रीलाल जाती लोदा
56
12/3
नारायण पिता श्रीलाल भावरीबाई पिता श्रीलाल जाती लोदा
57
12/4
रामप्रसाद पार्वतीबाई पिता श्रीलाल जाती लोदा
58
12/5
रोइजी पिता श्रीलाल मांगीबाई पिता श्रीलाल जाती लोदा
59
3/1 भागीरथी पिता गोपीलाल जाती लोढ़ा चमारी
0.038
0.003
0.013
चमारी
0.004
चमारी
1.518
0.013
चमारी
0.013 1.132
चमारी
0.013 1.132
चमारी
1.132
0.013
चमारी
1.132
0.013
चमारी
2.276
0.001
मांगीलाल नारन रामप्रसाद रोडजी पिता श्रीलाल जाती
60
3/2/1
लोदा
61
3/2/2 मांगीलाल धापूबाई पिता श्रीलाल जाती लोढ़ा
61
कुल योग
ग्राम-दिलावरी
15
1
देव्यापिता भोना
1
कुल योग
चमारी
0.126
0.001
चमारी
0.465
0.001
42.206
0.211
तहसीन -राजगढ़
0.152
0.034 दिलावरी
0.152
0.034
जूही गर्ग , सक्षम प्राधिकारी (भू-अर्जन) .
3909
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला झाबुआ, मध्यप्रदेश
झाबुआ, दिनांक 5 अप्रैल 2023 प. क्र. 1238- री- 1 - भू-अर्जन-2023
रा. प्र. क्र. 001 - ब- 121-2023-24
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से बिछाई जाने वाली डी.एम. - 3 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-रोटला, प.ह.न.-25, रा.नि.मं.-01 , रामा, तहसील- रामा, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
3
4
5
1
12/1
रामा
0.014
झाबुआ
ग्राम-रोटला, प.ह.न.- 25 ,
0.018
13
40/2
0.048
0.017
40/1
28/5
0.015 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
3910
तहसील
जिला
[ भाग 1
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
3
2
1
रामा
झाबुआ
ग्राम-रोटला, प.ह.न.-25,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
28/4
0.010
32
0.025
0.036
93/1
99/17
0.019
93/2
0.011
0.022
93/3
0.023
99/18
99/4
0.018
0.029
99/19
114/1
0.016
0.321
15
कुल योग
प. क्र. 1243- री- 1 - भू- अर्जन-2023
रा. प्र . क्र . 002- ब- 121-2023-24
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-1 से पी.एस. - 5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 भूमिगत पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-गोलाबड़ी, प.ह.न.- 25, रा.नि.मं.-01 , रामा, तहसील - रामा, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा-3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
3911
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
2
3 1
रामा
झाबुआ
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.009
324
ग्राम-गोलाबड़ी, प.ह.न.-25 ,
रामा
झाबुआ
ग्राम-गोलाबड़ी, प.ह.न.-25,
0.025
325
327
0.037
0.040
301
300
0.032
0.025
292
293
0.020
290/1
0.012
0.035
263/3
269
0.008
271
0.011
268
0.011
275
0.005
274
0.023
279/1
0.033
279/2
0.015
279/4
0.023
0.023
248
246/1
0.090
0.043
246/5
246/6
0.008
25
0.019
21/419
0.070
23
0.617
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
3912
[ भाग 1
प. क्र. 1248- री-1 - भू- अर्जन-2023
रा. प्र. क्र. 003- ब- 121-2023-24
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. -1 से पी.एस. -5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 भूमिगत पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम - नवापाड़ा, प.ह.न.-27 , रा.नि.मं.- 01 , रामा, तहसील- रामा , जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
2
5
1
3
0.030 रामा
190/1
झाबुआ
ग्राम-नवापाड़ा, प.ह.न.- 27 ,
0.015
189
0.030
190/2
0.030
190/3
185
0.015 3913
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
1 2 3
झाबुआ रामा ग्राम-नवापाड़ा ,
प.ह.न.-27,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4 5 68 0.040 188 0.020 187 0.040 226 0.010 67 0.035 62/3 0.030 62/2 0.025 78 0.040 76 0.025 80 0.020 85/1 0.016 97/2 0.013 3/1 0.013 85/2 0.016 97/3 0.013 85/3 0.017 97/1 0.013 85/4 0.017 98 0.030 24 0.553
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
[ भाग 1 3914
प. क्र. 1253- री- 1 - भू-अर्जन-2023
रा. प्र . क्र. 004- ब- 121-2023-24
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 1 से पी.एस.-5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 भूमिगत पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-आम्बा, प.ह.नं.-30, रा.नि.मं.-03 , पारा , तहसील- रामा, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.064
81/1
रामा
झाबुआ
ग्राम-आम्बा, प.ह.नं.-30 ,
74/6
0.009
0.009
61/2
0.023
74/5
0.009
61/1 3915
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
1 2 3
झाबुआ रामा ग्राम-आम्बा,
प.ह.नं.-30,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4 5
73 0.028
72 0.005
60 0.028
58 0.020
56 0.011
61/3 0.005
62 0.045
57 0.014
32 0.004
33/5 0.005
33/1 0.010
33/2 0.015
0.008
24/1 0.019
23 0.004
21 0.033
20 0.014
19 0.021
13 0.034
221/3 0.035
221/4 0.060
223 0.015
27 0.547
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
[ भाग 1 3916
प. क्र. 1258- री- 1 - भू- अर्जन-2023
रा. प्र . क्र. 005- ब- 121-2023-24
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 1 से पी.एस. - 5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.- 2 भूमिगत पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- गोमला, प.ह.न.-34, रा.नि.मं. - 03 , पारा, तहसील-रामा, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.040
742
रामा
झाबुआ
ग्राम-गोमला, प.ह.न.-34,
0.015
741
0.020
585
0.016
586
0.010
587 3917
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
1 2 3
झाबुआ रामा ग्राम-गोमला,
प.ह.न.-34 ,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4 5 588 0.017 580 0.035 573 0.014 563/2 0.028 559/2 0.033 561/2 0.008 561/3 0.003 540 0.054 544 0.025 526/2 0.014 526/1 0.016 527 0.005 528 0.005 532/1 0.015 530/1 0.025 488 0.020 497 0.015 424 0.045 427 0.025 425 0.020 238 0.065 242 0.050 246 0.020 280 0.015 247 0.030 248 0.005 279 0.020 292 0.030 277 0.050 34 0.808
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
3918
[ भाग 1
प. क्र. 1263- री- 1 - भू- अर्जन-2023
रा. प्र. क्र. 006- ब- 121-2023-24
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-1 से पी.एस. -5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 भूमिगत पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- धांधलपुर , प.ह.नं.-34, रा.नि.नं.-03, पारा , तहसील - रामा, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.105
625/2
रामा
झाबुआ
511
0.009
ग्राम-धांधलपुर,
प.ह.नं.-34
502
0.034
0.006
503
0.024
498/2
0.178
05
कुल योग
3919
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
प. क्र. 1268- री- 1 - भू- अर्जन-2023
रा. प्र . क्र. 007 - ब- 121-2023-24
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 1 से पी.एस.- 5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.- 2 भूमिगत पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- श्यामपुरा , प.ह.न.-45 , रा.नि.मं.-03 , पारा, तहसील- रामा, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
3
4
2
1
0.011 रामा
375/3
झाबुआ
ग्राम-श्यामपुरा,
प.ह.न.-45
0.015
375/2
0.005
358/1
359/2
0.039
0.015
360/1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
3920
तहसील
जिला
[ भाग 1
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
2
3 1
रामा
झाबुआ
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
358/2
0.004
0.006
359/3
ग्राम-श्यामपुरा ,
प.ह.न.-45
0.006
360/2
361
0.025
0.014
353
244
0.083
0.014
242
239
0.008
241
0.044
223
0.008
225
0.023
226
0.032
17
0.352
कुल योग
प. क्र. 1273- री- 1- भू-अर्जन-2023
रा. प्र . क्र. 008- ब-121-2023-24
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद - थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 1 से पी.एस. -5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.- 2 भूमिगत पाईपलाइन एवं उसकी दॉयी ओर की माईनर पाईप नहर क्रमांक- 11 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- खेड़ली, प.ह.न.-21 , रा.नि.मं. -01 , रामा, तहसील- रामा, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
3921
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
2
3 1
रामा
झाबुआ
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.036
53
ग्राम-खेड़ली,
प.ह.न.- 21
55/2 0.055
55/1 0.048
99 0.079
19 0.010
98 0.075
झाबुआ रामा
94 0.004
ग्राम-खेड़ली,
प.ह.न.- 21
86
0.018
0.014
89
0.014
88
24
0.044
23
0.023
0.038
21
141/15
0.013
0.032
108
0.014
116/2
0.028
116/1
0.046
117/6
158
0.022
0.613
19
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
[ भाग 1 3922
प. क्र. 1278- री-1 -भू-अर्जन-2023
रा. प्र . क्र. 009- ब- 121-2023-24
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 1 से पी.एस.-5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 भूमिगत पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-बांकी, प.ह.न.-45, रा.नि.मं.- 03 , पारा , तहसील-रामा , जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्नं अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.008
208
रामा
झाबुआ
ग्राम-बांकी,
प.ह.न.-45
0.010
204
0.034
203
0.023
201/2
0.014
202 3923
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
3 1
2
रामा
झाबुआ
ग्राम-बांकी, प.ह.न.-45 ,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.028
44
0.059
45/2/1
0.058
48/2
0.060
45/1
0.040
48/3
0.015
47/2
0.019
31/1
0.045
24/1
0.413
13
कुल योग
प. क्र. 1283- री-1 - भू- अर्जन-2023
रा. प्र. क्र. 010- ब- 121-2023-24
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद- थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 1 (ग्राम-दौलतपुरा प.ह.नं. -50 तहसील रामा, जिला झाबुआ) से आई.बी.पी.टी.-1 (ग्राम छोटीखरडू, प. हनं.-35, तहसील- रामा, जिला झाबुआ) तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -1 भूमिगत पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम फतेहपुरा प.ह.न. 37 रा.नि.मं. 03 पारा तहसील- रामा जिला झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर , जिला- धार (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
3924
[ भाग 1
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ , जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा
क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
2
3 1
रामा
ग्राम झाबुआ
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
0.047
173
0.047
168/1
फतेहपुरा
प.ह.न. 37
150/1 0.031
163/5 0.037
163/4 0.023
रामा 148 0.026
झाबुआ
149 0.007
ग्राम
फतेहपुरा
प.ह.न. 37,
0.010
140
0.030
139
0.040
123
0.034
119/2
0.019
119/1
122
0.038
126
0.009
0.017
72
0.018
73
19
0.039
0.015
21
0.005
18
23
0.119
0.030
30
0.004
27
0.645
22
कुल योग
3925
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
प. क्र . 1288- री- 1 - भू- अर्जन-2023
रा. प्र. क्र. 011 - ब-121-2023-24
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद-थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 1 (ग्राम-दौलतपुरा प.ह.नं. -50 तहसील- रामा, जिला झाबुआ) से आई.बी.पी.टी.-1 (ग्राम- छोटीखरडू प. हनं. - 35 , तहसील- रामा, जिला झाबुआ) तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-1 भूमिगत पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- बामनसेमलिया, प.ह.नं.- 61 , रा.नि.मं.-01 , झाबुआ, तहसील- झाबुआ, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
2
3
1
120
0.020
ग्राम-
झाबुआ
झाबुआ
0.058
119
बामनसेमलिया, प.ह.नं.- 61 ,
0.078
02
कुल योग
3926
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
[ भाग 1
प. क्र. 1293- री- 1 - भू-अर्जन-2023
रा. प्र . क्र. 012- ब- 121-2023-24
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 1 से आई.बी.पी.टी. -1 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -1 भूमिगत पाईप नहर एवं उसकी लेफ्ट माईनर पाईप नहर क्रमांक-5 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम मेलपाडा प.ह.न. 68 रा.नि.मं. 01 झाबुआ तहसील- झाबुआ जिला झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
1
2
0.025
348
झाबुआ
झाबुआ
0.008
301
ग्राम
मेलपाडा
प.ह.न. 68
0.054
343
0.018
311
312
0.061 3927
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
3
2
1
झाबुआ
झाबुआ
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.020
164
0.018
184
0.045
183
ग्राम
मेलपाडा
प.ह.न. 68
0.062
177/2
0.030
177/1
0.045
148
0.030
70
0.008
149
0.010
115
0.434
14
कुल योग
प. क्र. 1298- री- 1 - भू-अर्जन-2023
रा. प्र. क्र. 013- ब- 121-2023-24
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-2 पाईप नहर की लेफ्ट माईनर पाईप नहर कमांक -12 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- डूंगरालालू, प.ह.न.-50, रा.नि.मं.-01 , झाबुआ, तहसील-झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
3928
[ भाग 1
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
2
3 1
झाबुआ
झाबुआ
क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.004
226
0.003
224
ग्राम-
डूंगरालालू,
प.ह.न.-50
221 0.010
218 0.036
189 0.010
211 0.020
झाबुआ झाबुआ
210/1 0.006
200 0.015
ग्राम-
डूंगरालालू,
प.ह.न.-50
0.002
101
0.030
100
0.030
99
0.003
106
0.026
107
0.034
119/2
0.030
111
0.020
117/2
0.022
117/1
0.301
17
कुल योग
3929
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
प. क्र. 1303-री- 1 -भू- अर्जन-2023
रा. प्र. क्र. 014- ब- 121-2023-24
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 1 से आई.बी.पी.टी. - 1 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.- 1 भूमिगत पाईप नहर एवं उसकी लेफ्ट माईनर पाईप नहर कमांक-5 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम बड़लिया प.ह.न. 69 रा.नि.मं. 01 झाबुआ तहसील- झाबुआ जिला झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.005
155
ग्राम
झाबुआ
झाबुआ
0.027
156
0.074
151
बड़लिया
प.ह.न. 69
0.065
146
0.171
04
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
[ भाग 1 3930
प. क्र. 1308- री - 1 -भू-अर्जन-2023
रा. प्र . क्र. 015- ब- 121-2023-24
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद - थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 1 से आई.बी.पी.टी. -1 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 1 भूमिगत पाईप नहर एवं उसकी लेफ्ट माईनर पाईप नहर कमांक-5 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- गोला छोटी, प.ह.न. 68, रा.नि.मं.-01 , झाबुआ , तहसील- झाबुआ, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
2
5
1
3
0.038
502
झाबुआ
झाबुआ
ग्राम- गोला छोटी,
0.003
487
प.ह.न. 68 ,
0.041
485
0.018
464
0.066
499/2 3931
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
2
3 1
झाबुआ
झाबुआ
ग्राम- गोला छोटी, प.ह.न. 68 ,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
497
0.020
498
0.010
486
0.013
484
0.014
488
0.032
417
0.004
416
0.035
415
0.042
137
0.005
136
0.025
139
0.012
140
0.008
146
0.002
0.076
151
150
0.055
160
0.069
0.007
27
22
0.595
कुल योग
प. क्र. 1313- री- 1 - भू- अर्जन-2023
रा. प्र . क्र. 016- ब-121-2023-24
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से बिछाई जाने वाली डी.एम. -1 पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- चारोलीपाड़ा, प.ह.न.-59, रा.नि.नं.-01 , झाबुआ, तहसील- झाबुआ, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर , जिला धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं ड़क्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
3932
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
[ भाग 1
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा
क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
2
3 1
ग्राम- झाबुआ झाबुआ
चारोलीपाड़ा, प.ह.न.-59 ,
ग्राम- झाबुआ झाबुआ
चारोलीपाड़ा, प.ह.न.-59 ,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.012
249/2
0.020
249/1/2/1
0.008
249/1/2/2
0.034
249/1/1
246
0.002
0.058
225
224
0.036
0.074
187
0.006
165
0.025
166
0.080
113
0.017
111
0.013
118
0.012
112
0.046
119
0.074
121
0.517
16
कुल योग
3933
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
प. क्र. 1318- री - 1 - भू-अर्जन-2023
रा. प्र . क्र. 017- ब- 121-2023-24
प्ररुप- "ख"
{ नियम- 5 का उपनियम (2 ) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी. -2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर एवं उसकी माईनर पाईप नहर कमांक- 11 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम देवझरी पण्डा प.ह.न. 46 रा.नि.मं. 01 झाबुआ तहसील- झाबुआ जिला झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.009
21
झाबुआ झाबुआ
0.025
20
ग्राम
देवझरी पण्डा
प.ह.न. 46
0.005
19
0.015
90/1/2/1
0.010
90/2 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
3934
तहसील
जिला
[ भाग 1
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
1 2 3
झाबुआ झाबुआ ग्राम
देवझरी पण्डा
प.ह.न. 46,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4 5 90/3 0.011 91 0.035 147/1 0.022 147/2 0.011 147/3 0.011 146/1 0.012 155/6 0.012 155/11 0.011 170/3 0.014 146/4 0.007 155/4 0.002 155/8 0.008 155/10 0.005 170/2 0.020 146/5 0.007 155/5 0.006 155/7 0.005 155/9 0.006 170/1 0.006 163/3 0.042 163/4 0.015 165 0.025 168 0.003 166 0.021 194/1 0.005 185/4 0.016 185/6 0.015 185/7 0.012 184/3 0.010 184/4 0.003 35 0.442
कुल योग
3935
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
प. क्र. 1323- री - 1 - भू-अर्जन-2023
रा. प्र . क्र. 018-ब- 121-2023-24
प्ररुप- "ख "
. { नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ- पेटलावद - थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 1 से आई.बी.पी.टी. - 1 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.-1 भूमिगत पाईप नहर एवं उसकी लेफ्ट माईनर पाईप नहर क्रमांक-5 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम छापरी प.ह.न. 37 रा.नि.मं. 03 पारा तहसील- रामा जिला झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला झाबुआं मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
2
5
1
3
58/2
0.004 रामा
झाबुआ
ग्राम छापरी प.ह.न. 37 ,
0.023
57
0.017
60
50
0.017
17
0.052 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
3936
तहसील
जिला
[ भाग 1
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
2
3 1
रामा
झाबुआ
ग्राम छापरी प.ह.न. 37,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
49/6
0.071
0.005
51
49/4
0.015
15/1
0.018
15/2
0.020
0.016
15/3
0.258
11
कुल योग
प. क्र. 1328 - री- 1 - भू- अर्जन-2023
रा. प्र. क्र. 019- ब- 121-2023-24
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद-थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. -1 से पी.एस. -5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 भूमिगत पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- झुमका, प.ह.न.-45, रा.नि.मं.-03, पारा , तहसील- रामा, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर , जिला- धार (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
3937
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
:: अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
2
3 1
रामा
झाबुआ
ग्राम-झुमका, प.ह.न.-45 ,
रामा
झाबुआ
ग्राम-झुमका, प.ह.न.-45 ,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
0.028
181
0.005
139
0.015
182
0.044
143
0.005
185
189
0.018
147
0.017
177/1
0.003
176/1
0.065
0.008
191/3
0.006
191/2
134/2
0.033
0.003
197/4
197/3
0.014
0.013
197/2
0.010
197/1
0.035
194
0.02
145
0.005
149
0.049
137/2
0.018
118/2
0.028
118/1
0.007
116
0.007
114/2
0.006
114/3
0.005
6/2
7
0.034
9
0.04
0.015
11
0.556
29
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
[ भाग 1 3938
प. क्र. 1333- री- 1 - भू-अर्जन-2023
रा. प्र . क्र . 020- ब - 121-2023-24
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद- थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 1 (ग्राम-दौलतपुरा प.ह.नं. -50 तहसील रामा , जिला झाबुआ) से आई.बी.पी.टी. -1 (ग्राम- छोटीखरडू, प. हनं. -35, तहसील- रामा, जिला झाबुआ) तक बिछाई जाने वाली डी.एम.- 1 भूमिगत पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम छापरी प.ह.न. 37 रा.नि.मं. 03 पारा तहसील- रामा जिला झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
2
3
1
0.025
310
रामा
झाबुआ
ग्राम
छापरी
प.ह.न. 37
0.038
311/4
0.014
338/4
0.015
338/2
0.070
311/3 3939
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
1 2 3
झाबुआ रामा ग्राम छापरी
प.ह.न. 37,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4 5
338/1 0.010
338/3 0.020
286 0.093
92 0.055
349/12 0.010
349/11 0.016
349/10 0.002
349/2 0.029
90/2 0.017
90/3 0.005
90/1 0.030
82 0.079
0.037
66/2 0.031
66/3 0.022
66/1 0.037
59/1 0.020
59/2 0.028
58/2 0.030
57 0.015
60 0.029
55 0.002
49/7 0.029
53 0.034
29 0.842
कुल योग
प. क्र. 1343- री-1 -भू-अर्जन-2023
रा. प्र. क्र. 022- ब - 121-2023-24
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 1 से पी.एस.-5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 पाईप नहर की राईट माईनर पाईप नहर क्रमांक-11 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- रामा, प.ह.न.-22, रा.नि.मं.-01 , रामा , तहसील-रामा, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
[ भाग 1 3940
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला- झांबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
1
3
4
5
रामा
0.026
196/1
झाबुआ
ग्राम-रामा, प.ह.न.- 22 ,
194
0.024
0.024
167
0.025
181/1
166
0.009
165
0.013 रामा
ग्राम-रामा,
झाबुआ
0.009
164/1
प.ह.न.-22,
163
0.008
162
0.008
0.040
61
62
0.048
0.025
133/1
133/3
0.011
0.005
133/4
0.275
14
कुल योग
3941
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
प. क्र. 1338- री- 1 -भू-अर्जन-2023
रा. प्र. क्र. 021 - ब- 121-2023-24
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी. - 2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.- 2 पाईप नहर की दाँयी ओर की माईनर पाईप नहर क्रमांक- 11 (आर.एम. - 11 ) के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- मोकमपुरा, प.ह.न. -04, रा.नि.मं.-01 , रामा , तहसील - रामा, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा - 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
3
4
5
1
230
रामा
0.023 झाबुआ
358
0.051
ग्राम- मोकमपुरा, प.ह.न.-04,
241
0.033
242
0.063
359
0.035 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
3942
तहसील
जिला
[ भाग 1
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
2
3 1
रामा
झाबुआ
ग्राम- मोकमपुरा, प.ह.न.-04, खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
0.008
360/2
360/3
0.030
360/4
0.015
08
0.258
कुल योग
प. क्र. 1348- री- 1 - भू- अर्जन-2023
रा. प्र . क्र. 023- ब- 121-2023-24
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतींत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद- थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर एवं उसकी दॉयी ओर की माईनर पाईप नहर क्रमांक- 11 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- कागलखों, प.ह.न.-03, रा.नि. मं.-01 , रामा , तहसील-रामा, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
3943
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
2
3 1
रामा
झाबुआ
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
272
0.030
ग्राम-कागलखों, प.ह.न.- 03 ,
रामा
झाबुआ
ग्राम- कागलखों, प.ह.न.-03 ,
0.026
273
274/1
0.005
251
0.045
250
0.029
0.023
238
0.016
134
0.035
133
0.013
249/11
0.010
249/10
0.005
249/9
249/8
0.003
0.007
240/2
240/1
0.014
43/2
0.020
0.024
42
0.014
44
0.050
49
48/1
0.009
0.020
48/2
0.047
152/2
0.097
58/2
0.053
58/1
0.025
131
0.033
130
0.005
128/6
0.048
128/7
77/1
0.021
0.018
79/1
0.025
81/1
30
0.770
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
[ भाग 1 3944
प. क्र. 1193- री- 1 -भू-अर्जन-2023
रा. प्र . क्र. 024- ब- 121-2023-24
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 पाईप नहर एवं उसकी दॉयी ओर की माईनर पाईप नहर क्रमांक-11 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- दुधी, प.ह.न.-04, रा.नि.मं.-01 , रामा, तहसील-रामा, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30, मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के. संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
3
4
5
1
695/2
0.025 रामा
झाबुआ
ग्राम-दुधी,
प.ह.न.-04
695/3
0.023
674/3
0.024
649/1
0.018
649/2
0.050 3945
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
3
2
1
रामा
झाबुआ
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.007
649/4
601/3
0.019
ग्राम-दुधी,
प.ह.न.-04
601/1
0.012
649/3
0.009
601/2
0.024
651
0.013
0.224
11
कुल योग
प. क्र. 1198- री- 1 - भू-अर्जन-2023
रा. प्र. क्र. 025- ब- 121-2023-24
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी.-2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 पाईप नहर एवं उसकी दॉयी ओर की माईनर पाईप नहर क्रमांक-11 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम खेड़ा, प.ह.न.-01 , रा.नि.मं. -01 , रामा , तहसील- रामा, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर , जिला- धार (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023
3946
[ भाग 1
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
2
3 1
रामा
झाबुआ
ग्राम-खेड़ा, प.ह.न.- 01 ,
रामा
झाबुआ
ग्राम-खेड़ा, प.ह.न.-01 ,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
0.033
1119/1
0.040
1119/2
0.103
1125
0.028
1127
0.027
1151
0.020
770
0.015
772/2
0.008
767
0.049
764/2
0.087
783
0.020
784/1
0.064
785
0.033
794
0.027
787
0.049
823
0.023
822
0.031
824
0.003
825
0.029
826
0.024
604
0.045
603
0.053
585/2
0.010
585/1
0.014
853/2
0.015
853/6
0.017
853/5 3947
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
3 1
2
रामा
झाबुआ
ग्राम-खेड़ा, प.ह.न.-01 ,
रामा
झाबुआ
ग्राम-खेड़ा, प.ह.न.-01 , खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
0.045
574/2
0.018
853/1
0.053
570
0.013
290
0.019
195
0.036
196
0.018
314/3
0.016
314/1
0.020
293/1
0.010
292/1
0.035
293/2
0.005
199/4
0.030
199/3
0.005
200/3
0.005
199/2
0.010
200/2
205
0.014
0.023
204
1.227
44
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
[ भाग 1 3948
प. क्र. 1203- री -1 - भू- अर्जन-2023
रा. प्र. क्र. 026- ब- 121-2023-24
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद- थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 1 से पी.एस. -5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 भूमिगत पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- धामन्दा, प.ह.न.-03 , रा.नि.मं.-01 , रामा, तहसील- रामा, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग कमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र .) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
3
4
2
1
रामा
झाबुआ
0.017
5.80
ग्राम-धामन्दा, प.ह.न.-03 ,
0.017
01
कुल योग
3949
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
प. क्र. 1208- री- 1 - भू- अर्जन-2023
रा. प्र . क्र . 027-ब- 121-2023-24
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद- थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी. -2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. - 2 पाईप नहर एवं उसकी दॉयी ओर की माईनर पाईप नहर क्रमांक - 04 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- छापरी, प.ह.न.-24, रा.नि.मं. -01 , रामा, तहसील- रामा, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये . जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
रामा
350
0.016 झाबुआ
ग्राम-छापरी,
प.ह.न.-24
0.018
351/1
352
0.035
0.004
354
0.024
358/3 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
3950
तहसील
जिला
[भाग 1
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
2
3 1
रामा
झाबुआ
ग्राम-छापरी, प.ह.न.-24, खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
362/1
0.015
362/2
0.015
365/2
0.003
0.015
365/3
0.029
365/4
374/2
0.009
0.183
11
कुल योग
प. क्र. 1213- री- 1 - भू-अर्जन-2023
रा. प्र . क्र. 028-ब-121-2023-24
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.-1 से पी.एस. - 5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.- 2 भूमिगत पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- कालीदेवी, प.ह.नं.-21 , रा.नि.मं. -01 , रामा, तहसील- रामा, जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा-3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
3951
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
2
3 1
रामा
झाबुआ
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.015
201
ग्राम-कालीदेवी, प.ह.नं.-21 ,
रामा
झाबुआ
ग्राम- कालीदेवी, प.ह.नं.-21,,
0.020
200
0.030
199
0.018
179
175
0.010
178
0.015
0.023
177/1
205
0.040
0.010
180/3
177/2
0.023
0.013
158
157
0.049
0.035
156
78/2
0.017
0.005
154
91
0.004
92
0.003
0.008
148
147/3
0.015
0.020
144/1
143
0.013
0.007
142
0.008
105/2
0.044
104/2
0.030
103/1/1/1/1/1/1
0.008
105/1/1/1
0.019
107
0.017
24/1/1/1/1/1
0.054
261/8
0.0034
24/1/1/1/1/2
0.0034
24/1/1/1/2
24/1/1/2
0.0034
0.0034
24/1/2
0.0034
24/2
0.008
46/1
45/1
0.018
0.005
18/1/1
37
0.621
कुल योग
3952
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
[ भाग 1
प. क्र. 1218- री- 1 - भू-अर्जन-2023
रा. प्र. क्र. 029- ब- 121-2023-24
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद थांदला सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 1 से पी.एस. - 5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 भूमिगत पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- साड़, प.ह.न.- 17 , रा.नि.मं.-01 , रामा, तहसील - रामा , जिला-झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.015 रामा
331
झाबुआ
ग्राम-साड़ , प.ह.न.-17,
0.030
323/1
0.018
323/2
322
0.030
0.010
336/1 3953
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
3 1
2
रामा
झाबुआ
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
317
0.008
0.013
315/1
ग्राम-साड़ ,
प.ह.न.-17
314
0.025
0.005
277/2
277/3
0.025
271/3
0.031
270
0.025
269
0.005
267
0.008
0.033
130
134
0.063
0.020
135
216
0.035
207
0.013
0.048
208
0.020
204
203
0.038
0.015
172/2
0.005
169/1
0.025
171/1
172/1
0.024
0.004
168
0.023
164
28
0.614
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
[ भाग 1 3954
प. क्र. 1223- री-1 - भू- अर्जन-2023
रा. प्र . क्र . 030 - ब- 121-2023-24
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद- थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत आई.बी.पी.टी. -1 से आई.बी.पी.टी. -2 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.- 2 पाईप नहर की दॉयी ओर की माईनर पाईप नहर क्रमांक- 11 (आर.एम. - 11 ) के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-मुण्डल, प.ह.न.-02, रा.नि.नं.-01 , रामा, तहसील- रामा , जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर , जिला- धार (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
3
1
0.090
1056/1
रामा
झाबुआ
ग्राम-मुण्डल, प.ह.न.- 02 ,
0.008
1018/6
0.020
1018/3
0.023
701/5
0.025
953/5 3955
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
1 2 3
झाबुआ रामा ग्राम- मुण्डल,
प.ह.न.-02 ,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4 5 953/3 0.028 1018/5 0.029 1018/2 0.024 953/4 0.008 1015/1 0.023 1014 0.008 998 0.033 1012/4 0.008 950 0.017 710 0.032 713/2 0.035 723 0.008 722 0.015 724/2 0.015 721 0.024 748/6 0.011 800/1 0.034 800/2 0.031 89/1 0.010 805/2 0.023 805/1 0.028 809/7 0.018 809/6 0.014 809/5 0.014 809/1 0.043 67 0.048 31 0.747
कुल योग
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
3956
[ भाग 1
प. क्र. 1228- री- 1 - भू- अर्जन-2023
रा. प्र. क्र . 031 - ब- 121-2023-24
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा-झाबुआ-पेटलावद- थांदला- सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी.- 1 से पी.एस. -5 तक बिछाई जाने वाली डी.एम. -2 भूमिगत पाईपलाइन के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम-फतेपुरा, प.ह.न.-18, रा.नि.मं.-02, उमरकोट, तहसील- रामा, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
4
5
1
3
0.046 रामा
89/1
झाबुआ
ग्राम-फतेपुरा , प.ह.न.-18 ,
0.016
89/4
89/2
0.016
89/3
0.016
0.016
89/5 3957
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
2
1
3
5
89/7
0.047 रामा
झाबुआ
88
0.018
ग्राम-फतेपुरा , प.ह.न.-18,
82/2
0.050
82/1
0.010
69
0.057
68
0.048
7
0.029
9
0.020
8
0.022
14
0.411
कुल योग
प. क्र. 1233 - री- 1 - भू- अर्जन -2023
रा. प्र . क्र . 032- ब -121-2023-24
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि नर्मदा- झाबुआ-पेटलावद - थांदला - सरदारपुर माईक्रो उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत डी.सी. - 1 से आई.बी.पी.टी. - 1 तक बिछाई जाने वाली डी.एम.- 1 पाईप नहर एवं उसकी ब्रांच माईनर पाईप नहर क्रमांक आर.एम. - 7 के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- खरडू बड़ी, प.ह.नं.- 33, रा.नि.मं.-03, पारा, तहसील- रामा, जिला झाबुआ मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-30 , मनावर, जिला- धार (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
3958
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
[ भाग 1
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , झाबुआ, जिला- झाबुआ मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
1
2
3
रामा
झाबुआ
ग्राम- खरडू बड़ी, प.ह.नं.- 33,
रामा
झाबुआ
ग्राम- खरडू बड़ी, क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
1452/2
0.023
0.027
1449
1448
0.085
1389
0.094
1371
0.075
1370
0.029
1357
0.086
1359
0.029
प.ह.नं.- 33
213 0.010 922 0.010 919 0.015 916/मिन-2 0.073 912 0.010 910 0.010 909 0,023 898 0.030 899 0.010 900 0.010 901 0.015 902 0.025 903 0.015 904 0.023 890 0.021 889 0.026 880 0.023 878 0.005 882 0.010 873 0.005
3959
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
2
3 1
रामा
झाबुआ
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
874
0.040
875
0.020
0.013
310
ग्राम- खरडू
बड़ी,
प.ह.नं.- 33
866 0.010
313/3 0.040
324/1 0.030
324/2 0.010
323 0.045
320/1 0.030
320/14 0.013
320/15 0.005
320/17 0.011
335 0.015
338/6 0.003
339/1 0.025
340.2 0.025
340/3 0.015
झाबुआ रामा
345/1 0.013
275 0.065
ग्राम- खरडू
बड़ी,
प.ह.नं.- 33
0.030
270
271
0.040
268
0.005
267/2
0.028
267/1
0.015
265/3
0.035
265/2
0.016
265/1
0.050
246
0.016
245
0.035
236/2
0.020
237/3
0.005
235/2
0.010
0.022
237/4
0.036
237/5
62
1.608
कुल योग
सुनील झा, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) .
3960
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
[ भाग 1
कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) , डॉ . अम्बेडकर नगर ,
जिला इन्दौर , मध्यप्रदेश
इन्दौर, दिनांक 27 अप्रैल 2023 प. क्र. 1241 - भू-अर्जन-2023
रा. प्र. क्र . 05- B-121-2023-24
प्ररुप- "ख "
{[ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सिमरोल-आम्बाचंदन माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंगमेन / ग्रेविटीमेन / डी.आई. पाईप नहर बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- मैमदी, प.ह.नं.- 64, रा.नि.मं.-03 , सिमरोल , तहसील- डॉ. अम्बेडकर नगर,, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) , डॉ.अम्बेडकर नगर (महू) , जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
2
3
5
1
0.004
413/1/1
इन्दौर
ग्राम- मैमदी,
प.ह.नं.- 64
डॉ.
अम्बेडकर 412/2/2 0.024
नगर
412/2/1 0.024
424/3 0.004
425/2/1 0.006
3961
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
1 2 3
इन्दौर डॉ. ग्राम- मैमदी,
अम्बेडकर प.ह.नं.- 64
नगर
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4 5
411/2/1 0.012
426/2/1 0.012
426/1 0.012
618/2 0.006
619/2 0.007
651/2 0.032
0.016
392/2 0.002
392/1 0.011
391 0.009
389/1 0.033
435/1/1/2 0.021
435/1/1/1 0.020
479 0.014
475/3 0.014
282/1/2 0.018
282/1/1/4 0.024
550/1/4 0.004
639/1 0.008
641/1/1 0.016
642 0.014
644/6 0.006
644/5 0.007
643 0.007
644/4 0.008
631/2 0.002
630/2 0.013
629 0.012
628/4 0.010
628/3 0.009
628/2 0.009
620/4 0.013
618/3 0.016
618/1 0.013
657/3 0.018
657/2 0.003
662/4 0.013
665/3 0.024
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
3962
तहसील
जिला
[ भाग 1
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा उपयोग के अधिकार
क्रमांक के लिये अर्जित की
जाने वाली भूमि
(हेक्टेयर में)
1 2 3 4 5
डॉ. ग्राम- मैमदी, 665/2 0.016
इन्दौर
664 0.010
अम्बेडकर प.ह.नं.- 64 3/1/1 0.006
नगर 3/2 0.006
3/1/2 0.001
3/1/3 0.004
3/3 0.003
15 0.005
12/1 0.005
12/2 0.006
19/1 0.017
39 0.008
41 0.006
43/4 0.007
43/5/1 0.006
43/3 0.005
102 0.002
101/1 0.007
100 0.004
99/1 0.002
99/2/2 0.002
99/2/4 0.002
99/2/3 0.002
98/2 0.001
160/3 0.009
168 0.007
170 0.004
171/2 0.007
173 0.016
174/2 0.001
175/3 0.003
175/2 0.004
136 0.007
135/1 0.005
16/1 0.002
78 0.748
कुल योग
3963
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
प. क्र. 1239-भू-अर्जन-2023
रा. प्र. क्र. 02- B-121-2023-24
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सिमरोल- अम्बाचंदन माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंग मेन , ग्रेविटीमेन -1 व ग्रविटीमेन-2 एवं ब्रांच माईनर पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम आम्बाचंदन, प.ह.नं. 61/23 , रा.नि.मं.-03 , सिमरोल, तहसील - डा. अम्बेडकर नगर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला खरगोन (म.प्र.) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डॉ.अम्बेडकर नगर (महू) , जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.002
605
ग्राम-
डॉ.
इन्दौर
0.024
599/2
अम्बेडकर नगर
0.021
598/3
आम्बाचंदन, प.ह.नं. 61/23,
0.012
0.007
597/1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
3964
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
3
2
1
इन्दौर
डॉ. अम्बेडकर नगर
ग्राम- आम्बाचंदन, प.ह.नं. 61/23,
[ भाग 1
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
597/2
0.013
0.005
599/3
0.008
493/2/1/1
0.007
0.005
493/2/1/2
493/4
0.020
493/7
0.007
500/2
0.007
499
0.020
496
0.010
138/2
0.003
0.006
239
512/1
0.015
0.007
514
0.004
461
462/1
0.005
460
0.014
0.016
459/1
0.035
305
0.009
309
340/2
0.004
0.009
340/1/2
0.009
316/1
0.009
0.015
317/2
0.011
317/4
323
0.004
327
0.012
0.002
329
0.004
240
0.004
236/2
0.001
238
0.004
237
227
0.005
225
0.012
0.005
258/1073
0.005
258/2
0.004
258/1
798
0.009 3965
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
2
3 1
इन्दौर
डॉ. अम्बेडकर नगर
ग्राम- आम्बाचंदन, प.ह.नं. 61/23,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.003
798/1131/2
813/2
0.005
0.003
814
0.001
815
0.002
818
0.002
819
0.001
829/2
0.010
828
0.010
826
0.003
825
0.004
824/1
0.001
824/2
0.003
964
0.002
965/1
0.007
963/3
0.002
963/1
0.005
340/1/1
0.004
341/1
0.003
342/1
0.006
367
0.011
360
0.002
359
0.005
361
0.004
355
0.002
382/2
0.005
387/1
0.004
384
0.006
386 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
3966
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
2
3
1
इन्दौर
डॉ. अम्बेडकर नगर
ग्राम- आम्बाचंदन, प.ह.नं. 61/23,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.008
385
0.007
116/2
0.003
115/9
0.003
115/10
0.005
115/3
0.005
115/2
0.001
107/1124
0.009
107/2/1
0.001
108
0.005
109
0.005
110
0.001
99/2
0.011
100/2
82
0.590
कुल योग
3967
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
प. क्र. 1238-भू-अर्जन-2023
रा. प्र . क्र. 03-B-121-2023-24
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सिमरोल- आम्बाचंदन माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंग मेन पाईप नहर के निर्माण एवं उससे संबंधित अन्य कार्य हेतु ग्राम- सिमरोल, प.ह.नं.- 65, रा.नि.मं.-03 , सिमरोल , तहसील- डॉ. अम्बेडकर नगर,, जिला- इन्दौर, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) , जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.019
889/1
ग्राम-
डॉ.
इन्दौर
0.007
889/8
अम्बेडकर नगर
सिमरोल , प.ह.नं.- 65,
0.007
889/4/2
0.019
889/5
0.020
889/6/1 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
3968
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
3
2
1
इन्दौर
डॉ. अम्बेडकर नगर
ग्राम- सिमरोल, प.ह.नं.- 65,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
0.008
889/13
0.012
894/1
0.010
894/2
0.008
893/1/1
0.012
893/1/2
0.004
892/1
0.016
893/2/1
0.008
893/2/2
0.029
909/2/1
0.018
911/1
0.022
912/2/1
0.026
917/2/1/1/2
0.008
917/2/1/2/1
0.007
921/1/1
0.030
921 / 21/4/1
0.024
930/1
0.024
930/2
0.035
933/2
0.017
933/1
0.003
941/2/2
947/6/2/1
0.011
0.014
947/6/1/1/2
0.008
947/7/1/1
0.426
28
कुल योग
3969
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
प. क्र. 1240-भू-अर्जन-2023
रा. प्र. क्र. 04- B-121-2023-24
प्ररुप- "ख "
{ नियम- 5 का उपनियम (2) }
अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि सिमरोल-आम्बाचंदन माईको उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत भूमिगत राईजिंग मेन / ग्रेविटी मेन/ डी.आई. पाईप नहर बिछाने के कार्य हेतु ग्राम- दतोदा, प.ह.नं.- 63, रा.नि.मं.-03 , सिमरोल, तहसील- डॉ. अम्बेडकर नगर,, जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-21 , सनावद, जिला- खरगोन (म.प्र. ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), डॉ. अम्बेडकर नगर (महू) , जिला- इन्दौर मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
3
4
5
1
0.006
2337
इन्दौर
ग्राम- दतोदा, प.ह.नं.- 63 ,
2338
0.015 डॉ. अम्बेडकर नगर
0.009
2336/2
2341/1
0.003
0.014
2340/1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
3970
जिला
तहसील
[ भाग 1
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
1 2 3
इन्दौर डॉ. ग्राम- दतोदा,
अम्बेडकर प.ह.नं.- 63,
नगर
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4 5 2340/2 0.002 2342 0.006 1689 0.001 2375 0.004 2379 0.010 2383/1 0.014 2383/5 0.034 2383/2 0.007 2385/2 0.002 2383/3 0.028 2392/1/2 0.008 2392/2/2 0.008 2392/3/2 0.008 2392/5 0.020 2392/6 0.018 2336/1 0.005 2346 0.001 2341/2 0.002 2345/1 0.007 2345/2 0.009 2349 0.001 2351/1 0.043 2353/1 0.031 2358 0.015 2309/1 0.010 2311 0.002 2315/2 0.004 2290/3 0.009 2290/2/3 0.007 2286/1 0.009 2286/2 0.004 1645 0.001 1646/2 0.002 1686/1 0.004 1686/2/1 0.002 1686/2/2 0.002 1683 0.001 1682/1 0.005
3971
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
1 2 3 इन्दौर
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4 5
डॉ. ग्राम- दतोदा, 1682/2 0.005
प.ह.नं.- 63 , 1681 0.001
अम्बेडकर
1673/1/2 0.004
नगर
1673/1/1 0.002
1673/4 0.004
1671/2 0.001
1670/1 0.001
1617/5 0.004
1619 0.004
1615/1 0.002
1615/2 0.002
1609/3 0.002
1604 0.003
1602 0.005
1599 0.001
1600 0.003
1546 0.002
1544 0.007
1506 0.004
1500/1/2/2 0.011
114 Sqmtrs./
1473/1
0.002 hact .
2290/5 0.011
2360/2 0.005
2359/2/2 0.002
2360/3 0.009
2360/1 0.011
2306/1 0.001
2423 0.006
2422/1 0.002
2455 0.003
2454/2 0.008
2452/1 0.004
2452/2 0.018
2482 0.012
2524/2/2 0.005
2527/4/1 0.006
2527/3 0.003
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
3972
तहसील
जिला
[भाग 1
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
3 1
इन्दौर
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.005
2527/1/1
0.003
2571/2
ग्राम- दतोदा, प.ह.नं.- 63,
2 डॉ. अम्बेडकर नगर
0.007
2527/2
0.008
2573
0.003
2572
0.005
2571/3
0.002
2586
0.002
2587/1
0.002
2587/2/2
0.002
2587/2/3
0.001
2595/2
0.002
2587/2/4
0.007
2603
0.002
2604/2
0.007
2612/2
0.627
95
कुल योग
राजेन्द्र सिंह, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).
कार्यालय , कलेक्टर , जिला देवास, मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार, मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
क्र. 113-भू- अर्जन-2023
देवास, दिनांक 6 अप्रैल 2023
//प्रारंभिक अधिसूचना //
अंतर्गत धारा 11 भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार , अधिनियम 2013 क्र.30 सन 2013
चूँकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क.1 में बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत देवास बायपास मार्ग का निर्माण के अंतर्गत जंक्शन इम्प्रवमेंट एवं सर्विस गार्ग की चौडाई बढ़ाने हेतु ग्राम बिलावली तहसील देवास के लिए वर्णित भूमि जिसका कृषकवार एवं सर्वे क्रमांक वार विवरण अनुसूची (2) में उल्लेखित है- सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
योजना का निर्माण प्रारंभ किया जाना प्रस्तावित है । प्रस्तावित सर्वे कमांक की भूमि वी ओ टी योजनान्तर्गत देवास बायपास मार्ग का निर्माण के अंतर्गत जंक्शन इम्प्रवमेंट एवं सर्विस मार्ग की चौडाई बढाने से प्रभावित होने के कारण अधिग्रहण किया जाना है अतः सोशल इम्पेक्ट असेसमेंट सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है ।
अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 (क. 30 सन् 2013) की धारा 11 के अन्तर्गत घोषित किया जाता है, कि निग्न वर्णित अनुसूची (2) की भूमि की अनुसूची ( 1 ) में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है:-
3973
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
अनुसूची-1
ग्राम- बिलावली तहसील- देवास
विवरण क
1.
अर्जित की जाने भूमि का कुल रकबा (हैक्टर)
असिंचित योग सिंचित
0.111 0.111
0
बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत देवास बायपास मार्ग का निर्माण के अंतर्गत जंक्शन इम्प्रवमेंट एवं सर्विस मार्ग की चौड़ाई बढ़ाने हेतु
अनुसूचि-2
बी.ओ.टी. योजनान्तर्गत देवास बायपास मार्ग का निर्माण के अंतर्गत जंक्शन इम्प्रवमेंट एवं सर्विस मार्ग की चौड़ाई बढ़ाने हेतु ग्राम बिलावली तहसील देवास की प्रभावित भूमि का विवरण
ग्राम- बिलावली तहसील- देवास
खसरा क. क्र. कृषक का नाम व पिता / पति का नाम
3
2
1
भूमि का कुल रकबा अर्जित की जाने वाली भूमि का कुल रकबा
कुल
सिंचित असिंचित
सिंचित असिंचित कुल
9
7
8
4
6
5
0.040
0.040
1.606
1.606
170/5/ 2/ मि-2 पे.
1 टी.आर. त्रेहन कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. संचालक रणजीत पिता तिलकराज त्रेहन
0.0250
0.0250
0.4100
0.4100
170/5 / 2 / मि-4 पे.
2 दीपक पिता स्व. सुरेन्द्र सहगल
0.0250
0.0250
1.3100
1.3100
170/5/2/ मि-5 पे.
3 मे. टी.आर. त्रेहन कन्स्ट्रक्शन प्रा.लि. कंपनी तर्फे संचालक अनिल पिता सत्यप्रकाश सहहोत्रा
0.0206
0.0206
1.9450
1.9450
170/6/ मि-3 /1 पे.
4 टी.आर. त्रेहन कन्स्ट्रक्शन प्रा. लि. संचालक रणजीत पिता तिलकराज त्रेहन
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
ऋषव गुप्ता, कलेक्टर एवं समुचित सरकार.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
3974
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सिवनी एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग
क्र. 2987- जि.भू.अ.-2023
सिवनी, दिनांक 24 अप्रैल 2023
प्रारंभिक अधिसूचना
क्रमांक / 2987 /जि.भू.अ./2023
सिवनी दिनांक 24/4/2023
चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1 ) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की रामगढ़ जलाशय अंतर्गत बांध एवं मुख्य नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता पडने की संभावना है, अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन मे उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) के उपबंधो के अनुसार एतद् द्वारा सभी संबंधित हितबद्ध व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन इसके द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन संभाग क्रमांक 1 सिवनी जिला सिवनी को संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है ।
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजना की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होगे , उपरोक्त के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालयभारत सरकार भोपाल द्वारा दिनांक 17/4/2015 की स्वीकृति दी गई है । अतः अधिनियम की धारा 11 (3 ) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है: -
प.ह.नं.- 30 जिला -सिवनी
ब.नं. 648
तहसील
छपारा
1.ग्राम का नाम - रामगढ 2. रा.नि.मं - चमारीखुर्द
3. अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल:- 17.55 हे.
सर्वेक्षण
स.
क्र. क्रमांक
उत्तर
अर्जन के अधिन क्षेत्रफल
हितबद्ध व्यक्तिका नाम और पता
भूमिकाप्रकार
ANOK102HIRA
4
5
6
7 1
3
2
2.83
89
मयाराम 1
पिता
लक्ष्मण,
लछमन
पिता
शंकर, इनबर
पिता
रामलाल,
रामलाल
कृषि
भूमिस्वामी
पिता शंकर
Rigoliabelleleb
मेहतरानी
पुत्री
सुखराम
जाति गोंड
निवासी
रामगढ़
भूमिस्वामी
संरचना सीमाएं
वृक्ष
दक्षिण पूर्व पश्चिम
प्रकार
संख्या
triggyBlik
12
10
14
11
8
9
algebillabijlabh
RightsRekh
55461
सागौन भिलमा महुआ चार साज
मेतोध.प.स्व.भागचंद 3975
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
0.40
90/1
2
कृषि
भूमिस्वामी
बल्लूपिता भागचंद जाति गोंड निवासी रामगढ़ भूमिस्वामी
AlytallaRabb
kitese11thwin-A
2.00
90/2
3
भूमिस्वामी
कृषि
जाति गोंड निवासी
algeballabhb
Allselethwin-le
चैनसिंग पिता लखनसी खमरिया भूमिस्वामी
90/3
0.54 मेतो ध.प.
4
स्व.
भागचंद
इत्ता इतिया
रखिया
मोहता रूपा
भूमिस्वामी
कृषि
पिता
भागचंद
RAYPUNIABhbb
Allselethwin-le
जातिगोंड
निवासी
रामगढ़
भूमिस्वामी
90/4
0.40
5
निवासी
भूमिस्वामी
कृषि
बहोरा पिता भागचंद गोंड रामगढ़ भूमिस्वामी
nightillalekh
allse14thwin-le
92
जानकी
1.78
6
बाई पति
बुद्धलाल
जाति गौड़
निवासी
रामगढ
भूमि स्वामी
भूमिस्वामी
कृषि
RAYPALIAbalakb
31-214th610-A 1 1
baleltt19byla
मेतोध.प.स्व.भागचंद
सागौन भिलमा
1
1 1 6
महुआ
algeballAANA
बहोरापिताभागचंद
1
1
बहोरापिताभागचंद
Maktable19bykalak
2
1
सागौन भिलमा
बल्लूपिताभागचंद
चैनसिंगपितालखनसी
सागौन
भिलमा
महुआ
जामुन
आवला
तेंदु
बेर
चार
साज
तिन्सा
ARYANARekh
1कच्चाकुंआ
all1214thwinte
धवन
पलास
खसई
312 1 1 1 1 9 251 2 3 1 2
खमीर मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
[ भाग 1 3976
93/1
1.63
महुआ
7
कृषि
भूमिस्वामी
आनन्दी
पिता
गलझर
जाति गोंड
निवासी
रामगढ़
भूमिस्वामी
bigtillabijlalb
किशोरीपितागलझर
51234122
alt214thwin-le
चार भिलमा सागौन तिन्सा नीम खमीर पलास
भू-जलपानीकेनीचे
0.08
94/1
8
361
महुआ चार सागौन
भूमिस्वामी
कृषि
तिन्सा
किशोरीपितागलझर
RAYPALIABHAb
New10bypulle
45Wle119byHવ્ય
93/2
1.63
9
कृषि
भूमिस्वामी
किशोरी पि.
गलझर
जाति गोंड
निवासी
रामगढ
भूमिस्वामी
भेल महुआ चार आम लेडिया साज
125 2
algotallabijlalbh
algebillaBabb
kell&14-16win-le
allse11thwin-le
94/2
0.02
10
कृषि
भूमिस्वामी
किशोरी पि.
गलझर
जाति गोंड
निवासी
रामगढ
भूमिस्वामी
महुआ चार सागौन
134
295319byH
किशोरीपितागलझर
किशोरीपितागलझर
table19bybelie
94/3
0.02
11
कृषि
भूमिस्वामी
गिरजाबाईपि.गलझर
algohilaPila
algorillabijlabh
सहसकुमारपिताफागूलाल
गिरिजाबाई
मीराबाई
पिता
गलझर
जाति गोंड
निवासी
रामगढ़
भूमिस्वाामी
95/1
0.17
12
1
कृषि
भूमिस्वामी
राजकुमार
पिता
फागूलाल
जाति गोंड
नि. रामगढ़
भूमिस्वामी
सहसकुमारपि.फागूलाल
WININGHERANA
wiwillingNARASH
WWinchbyNHANHE 3977
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
95/2
13
भूमिस्वामी
कृषि
0.90
95/3
14
कृषि
भूमिस्वामी
0.90
95/4
15
भूमिस्वामी
कृषि
0.50
95/5
16
कृषि
भूमिस्वामी
0.55
72/2
17
भूमिस्वामी
कृषि
96
18
भूमिस्वामी
कृषि
महुआ 1
कच्चाकुंआ
शारदकुमारपि.फागूलाल
सहसकुमारपि.फागूलाल
भू-जलपानीकेनीच
भू-जलपानीकेनीचे
3
चार
1
महुआ 1
वनभूमिशासकीय
गिरजाबाईपितागलझर
शारदकुमारपि.फागूलाल
भू-जलपानीकेनीचे
42
सागौन चार
सहसकुमारपि.फागूलाल
आसुरकुमारपि.फागूलाल
कन्हैयापितारामकुमार
भू-जलपानीकेनीचे
1 2
चार महुआ
सहसकुमारपि.फागूलाल
आसुरकुमारपि.फागूलाल
कन्हैयापितारामकुमार
भू-जलपानीकेनीचे
वनभूमिशासकीय
बल्लूपिताभागचंद
धुरीलालपितातुलसी
भू-जलपानीकेनीचे
1
विनोदपितारगघू
विनोदपितारगघू
अतरलालपिताफुलझर
राजकुमारपिताफागूलाल भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023
3978
0.12
98
अतरलाल
19
1
1
कृषि
भूमिस्वामी
रामलालपिताझाडू
अतरलालपिताफुलझर
अतरलालपिताफुलझर
अतरलालपिताफुलझर
99/1
20
भूमिस्वामी
कृषि
रामलालपिताझाडू
रामलालपिताझाडू
प्रेमकुमारीबेवाबाबूलाल
अतरलालपिताफुलझर
99/2
0.03
21
कृषि
भूमिस्वामी
रामलालपिताझाडू
प्रेमकुमारीबेवाबाबूलाल
प्रेमकुमारीबेवाबाबूलाल
पुरूषोत्तमपिताइन्दरलाल
प्रेमकुमारी बेवा पिता दीपकराज निवासी बाबूलाल निधि प्रेमप्रकाश नीलमराज बाबूलाल छपारा भूमिस्वामी
0.03
99/3
22
कृषि
भूमिस्वामी
गीतापिताझाडू
प्रेमकुमारीबेवाबाबूलाल
पुरूषोत्तमपिताइन्दरलाल
पुरूषोत्तमपिताइन्दरलाल
पिता पुरुषोत्तम जाति गोंड इन्दरलाल निवासी रामगढ़ भूमिस्वाामी
100
23
भूमिस्वामी
कृषि
रास्ताशासकीय
गीतापिताझाडू
गीतापिताझाडू
पुरूषोत्तमपिताइन्दरलाल
0.06
112/1
24
1
1
कृषि
भूमिस्वामी
रास्ताशासकीय
परसादपितामंगलसी
परसादपितामंगलसी
विमानसिंहपितापरसादी 3979
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
112/2
25
0.10
1
कृषि
भूमिस्वामी
गुलाबसीपितापरसाद
गुलाबसीपितापरसाद
परसादपितामंगलसी
विमानसिंहपितापरसादी
गुलाबसी पिता परसाद जाति गोंड रामगढ़ भूमिस्वामी निवासी
112/3
0.10
26
कृषि
भूमिस्वामी
विमानसिंहपितापरसादी
चेनसिंहपितापरसाद
गुलाबसीपितापरसाद
विमानसिंहपितापरसादी
विमानसिंह पिता परसादी भूमिस्वामी रामगढ़ निवासी जाति गोंड
112/4
0.09
27
कृषि
भूमिस्वामी
चैनसीपितापरसाद
चैनसीपितापरसाद
उमेरसीपितापरसाद
विमानसिंहपितापरसादी
रामगढ़ भूमिस्वामी निवासी चैनसी पिता परसाद जाति गोंड
112/5
0.02
28
भूमिस्वामी
कृषि
उमेरसीपितापरसाद
उमेरसीपितापरसाद
चैनसीपितापरसाद
उमेरसीपितापरसाद
उमेरसी पिता रामगढ़ भूमिस्वामी निवासी जाति गोंड परसाद
114/2
0.17
29
भूमिस्वामी
कृषि
तामसिंगपिताखुमान
सोमतीघ.प.स्व.खुमान
बालकरामपिताखुमानसिंह
बालकरामपिताखुमानसिंह
निवासी पिता जाति गोंड खुमानसिंह बालकराम ग्राम भूमिस्वामी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
3980
[ भाग 1
114/3
0.12
30
कृषि
भूमिस्वामी
तामसिंग पि
खुमान सिंह
जातिगोंड
नि रामगढ़
भूमिस्वामी
तामसिंगपिताखुमान
तामसिंगपिताखुमान
बालकरामपिताखुमानसिंह
1311214-16win-le
114/1
0.16 सोमती ध.
31
प.स्व.
खुमान
तामसिंग
बालकराम
रामसिंग
कल्लोबाई
पिता
खुमान
हलकिया
ध.प.स्व.
गलझरिया
कोमली
थानी
रामभरोस
बीरन
सीताराम
भूमिस्वामी
कृषि
पुनिया
उमेरसीपितापरसाद
सुबिया पि.
सोमतीध.प.स्व.खुमान
सोमतीध.प.स्व.खुमान
गलझरिया
attitia19blklakhwin
मानसी
सामना ध .
प.स्व.कोमल
मोहनसिंह
पिता
कोमल
जानकी
मानो प्रेम
विनो गीता
सीता पिता
गलझरिया
जाति गोंड
नि.रामगढ़
भूमिस्वामी
कन्हैया
115
0.02
32
हीरालाल
टीकाराम
पिता
जगन्नाथ
कृषि
भूमिस्वामी
सियाबाई
बेवा सरवन
महेशपितासखन
तामसिंगपिताखुमान
1314342111hwin-fe
Allse14thwin-le
शिवकुमार
रमेशकुमार
महेशकुमार
3981
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
मेनतीबाई पिता सरवन भूमिस्वामी
126/1
0.22
33
कृषि
भूमिस्वामी
महेशपितासखन
तामसिंगपिताखुमान
kitese11thwin-k
allt&lothwin-le
कन्हैया हीरालाल टीकाराम पिता जगन्नाथ सियाबाई बेवा सरवन शिवकुमार रमेशकुमार महेशकुमार मेनतीबाई पिता सरवन भूमिस्वामी
125
0.10
34
कृषि
भूमिस्वामी
रमेशपितासरवन
इन्दरपितालालजू
bhabbir19byablattila
जानकीबाई पत्नी बुद्धूलाल जातिगोंड निवासी रामगढ़ भूमिस्वामी
allt5214thwin-le|
126/2
0.02
35
कृषि
भूमिस्वामी
जानकीबाईपत्नि
बुध्दूलाल
algotallaAla
211116100-1
fallenInbylogice
रमेश पिता सरवन जाति परधान नि. सिवनी भूमिस्वामी
218
0.15
36
कृषि
भूमिस्वामी
blubtullagulalk
algotalla90NNa
PalliaPhythisch
backwithIbbycojakla
गंगाबाई पत्नी रुक्खन जाति गोंड निवासी सिवनी भूमिस्वामी
284/3
37
0.10
1 भूमिस्वामी
कृषि
HHA9byRagh
अनुपचंदपिताअमरू
blubtilla911Nala
मुसियापितासुमरसी
मु.सुकलो ध.प.स्व. सुमरसी नरेन्द्रकुमार भूपेंद्रकुमार रामकुमार पिता विशन जाति गोंड भूमिस्वामी 3982
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
[ भाग 1
284/2
38
0.10
कृषि
भूमिस्वामी
चारागाह bigbalialllala
वीरेन्द्रपिताबल्लूलाल
whleby2phfile
मु.सिया
पिता
सुमरसी
जाति गोंड
सा.देह
भूमिस्वामी
HAH19bRછત્રછ
284/1
0.11
39
भूमिस्वामी
कृषि
Bluetellalala
अनुपचंदपिताअमरू
सुकलोध.प.स्व.सुमरसी
solgota Bala1964400
वीरेंद्र
गोविंद
राजकुमारी
पिता
बल्लूलाल
जातिगोंड
भूमिस्वामी
0.06
287/1/1
40
कृषि
भूमिस्वामी
BluetailsAtla
theboththepollina غلط
मो.शफीपितासेख मजिद
BalaWhyWhale salght
जमशेदाबी
पति मरहुम
शेख शरीफ
जाति
मुसलमान
भूमिस्वामी
0.04
287/1/2
41
कृषि
भूमिस्वामी
वीरेन्द्रपिताबल्लूलाल
अमरवतीपत्निसजनलाल
मो.शफीपितासेखमजिद
bolahathbothby253AA शरीफ
अब्दुर्रहमान
पि. शेख
शफीक
जाति
मुसलमान
निवासी
ग्राम
भूमिस्वामी
0.07
42287/2/2
कृषि
भूमिस्वामी
ShlalaBada शेख
algeballsllilalk
जमसेदाबीपत्निमरहूम
मे.युसूफपि.अब्दुल Hopf12
tuhltthe19bysellethe
सहजादीबी
पत्निमो.
शफी जाति
मुसलमान
निवासी
ग्राम
भूमिस्वामी
271
43
0.15
1
कृषि
भूमिस्वामी
algeballaPela
भू-जलपानीकेनीचे
2543344BasbywhH
श्रीमतिसलमापत्निमो.साबिर
मो.युसूफ अयूब पि. अब्दुल हकीम मंसूर शम्सगोस फिरदोस पिता मुस्तकीम इब्राहीम शेख जमाल शे. जब्बार जलील वाहिद पिता अ. करीम, रज्जाक बाहब पिता शेख 3983
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
मोहम्मद जाति मुसलमान निवासी ग्राम भूमिस्वामी
17.55
योग
141
1. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन संभाग क्रं 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात क्रय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विललंगम सृजित नहीं करेगा ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्ततीवित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति " भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्य वस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15 (1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगें ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, क्षितिज सिंघल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
3984
कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद , जिला खण्डवा, मध्यप्रदेश
हरसूद , दिनांक 28 अप्रैल 2023 प. क्र. 1768 - क-वा. -1- भू-अर्जन-2023
प्ररूप-ख
[नियम-5 का उपनियम (2 ) ]
कमांक-0077 / अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस कनांक -04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम - कसरावद, प.ह.न.-40, तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, भोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म०प्र०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- ३ को उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कास दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
3
5
1
2
4
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
0.008
246/1/1
ग्राम -कसरावद, प.ह.न. -40,
246/1/2
0.007
0.003
244/1
245/2
0.008
-0.001
245/1 3985
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
2
1
3
खण्डवा
ग्राम
हरसूद
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
245/3
0.003
185/2
0.002
182/1
0.005
-कसरावद, प.ह.न.-40 ,
184/1/2
0.005
184/1/3
0.002
247/1
0.004
248/1
0.006
248/2
0.003
298/5
0.002
298/1
0.012
297
0.003
0.005 301
302
0.005
303/2
0.005
303/3
0.001
योग निजी भूमि
खण्डवा
ग्राम
हरसूद
0.090 20
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
-कसरावद,
244/2
0.001
प.ह.न.-40,
167
0.001
300
0.001
246/2
0.003
योग शासकीय भूमि
04
0.006
24
0.096 कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
3986
प. क्र. 1772- क- वा. -1-भू-अर्जन -2023
प्ररूप-ख
[नियम-5 का उपनियम (2 ) ]
कमांक- 0074 /अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -मोही रैय्यत, प.ह.न.-23 / 47 , तहसील - हरसूद , जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई. यू.) सिवनी मालवा , जिला- नर्मदापुरम (म०प्र०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त અધિનિયમ વગે ઘાં- ૩ વછી ૭ પધારા (1) જે અધીન અવિસૂવના રાખપત્ર ને પ્રવળાશિત હોતી હૈ ફૂવર્વાસ વિવસ के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
खसरा कमांक
के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
3
4
5 1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
ग्राम -मोही रैय्यत,
182/1/1
0.004
प.ह.न.
0.008
134/4
-23/47,
0.006
135/1
136
0.003
0.013
137/1 3987
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
2
3 1
खण्डवा
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
ग्राम -मोही
हरसूद
रैय्यत, प.ह.न. 137/2
0.001
-23/47,
योग निजी भूमि
खण्डवा
हरसूद
06
0.035
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
ग्राम -मोही रैय्यत,
प.ह.न.
160
0.001
175
0.013
-23/47, 176
0.001
0.007
183/10
0.015
0.004 183/9
182/8
0.008
159
0.001
134/3
0.003
योग शासकीय भूमि
08
0.053
0.088 14
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
3988
प. क्र. 1775- क- वा.-1-भू-अर्जन-2023
प्ररूप-ख
[नियम-5 का उपनियम (2) ]
कमांक- 8076 / अ-59/2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला - खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम - बम्होग्राम, प.ह.न.-40 , तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक , मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म ०प्र० ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डना मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
खसरा
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5 1
2
3
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:-
0.006
ग्राम -बम्होग्राम, प.ह.न.-40 ,
100/2
0.001
115/3
0.007
02
योग निजी भूमि
खण्डवा
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण:-
हरसूद
0.004
100/1
ग्राम -बम्होग्राम, प.ह.न.-40,
98
0.001
02
योग शासकीय भूमि
0.005
04
0.012 कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 3989
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
प. क्र. 1778 - क - वा.- 1-भू-अर्जन-2023
प्ररूप-ख
[नियम-5 का उपनियम (2) ]
कमांक- 0075 /अ-59 /2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -बड़खलिया, प.ह.न.-23 , तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म० प्र०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्त्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूगि में हितबद्ध है, उरा तारीख से जिराको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
3
5 1
4
2
ग्राम
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
-बड़खलिया,
0.001
.689/2
प.ह.न.-23
689/1
0.012
677
0.008
679/1
0.005
0.004
675/1 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023
3990
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
2
3
1
0.004
673/1
खण्डवा
हरसूद
0.002
672/1
669/1
0.002
ग्राम
-बड़खलिया,
प.ह.न.- 23
668/1
0.004
666/3
0.003
665
0.004
0.005
660/3
0.001
659/3
0.008
0.001
317/1
320/1
0.002
323/2
0.004
329/3/1
0.001
329/3/2
0.003
0.005
331/1
331/2
0.005
0.009
332/2
0.003
333/1
0.001
334/3
334/2
0.002
0.002
335/1
335/2
0.001
0.001
336/2
336/1
0.002
0.105
योग निजी भूमि
28
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
0.001
ग्राम
-बड़खलिया,
प.ह.न.-23
678
0.001
0.001
657
0.001
656
0.003
655
0.001
654-
0.010
0.001
651
649
0.004 3991
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
650
0.001
खण्डवा
हरसूद
632
0.016
0.001
633
ग्राम
-बड़खलिया,
प.ह.न.-23
628 0.001
627/2 0.004
627/1 0.003
317/3 0.007
317/2 0.005
320/3 0.016
325 0.001
333/2 0.001
334/1 0.001
338 0.008
339/1 0.001
339/2 0.004
343 0.001
345 0.006
346 0.003
349/2 0.009
350 0.006
351 0.006
352 0.004
354 0.006
355 0.007
250 0.001
248 0.003
249 0.002
-246 0.001
244 0.003
241/1 0.001
241/2 0.006
240 0.004
योग शासकीय भूमि 39 0.162
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 67 0.267
A
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
3992
प. क्र. 1781 - क-वा. -1-भू-अर्जन-2023
प्ररूप-ख
[नियम-5 का उपनियम (2 ) ]
कमांक- ००१० /अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील - हरसूद , जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -मौजवाड़ी माल, प.ह.न.-26, तहसील - हरसूद , जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज , परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा , जिला- नर्मदापुरम (म ०प्र०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूगि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- ३ को उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
खसरा
तहसील
जिला
कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5 2
3
4
1
ग्राम
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण : -
-मौजवाड़ी
319/4 0.018
माल ,
प.ह.न.-26 , 319/1 0.019
309/1 0.013
308/3 0.014
308/2 0.001
3993
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1 2 3 4 5
खण्डवा ग्राम 307/3 0.011
हरसूद
33 0.005
-मौजवाड़ी
31 0.001
माल,
28 0.004
प.ह.न.-26 ,
27 0.004
26 0.005
76 0.005
77/1 0.015
0.014
78/2
0.004
0.008
78/3
0.001
0.012
83/1
0.001
78/4 0.009
167/1 0.006
167/2 0.009
167/3 0.003
166 0.002
176/1 0.005
83/2 0.001
0.026
169/1
0.012
169/3 0.006
169/2/1 0.011
169/2/2 0.009
170 0.010
83/4 0.009
81 0.001
योग निजी भूमि
0.274
30
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
320/1
0.023
321
0.015
ग्राम -मौजवाड़ी माल, प.ह.न.-26,
315
0.002
0.020
311/2
310
0.027
0.002
301
46
0.001 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
3994
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
2
3 1
खण्डवा
हरसूद
ग्राम
-मौजवाड़ी माल, प.ह.न.-26 , खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
47
0.001
0.046
49
52/1
0.014
52/2
0.023
0.002
53
57/2
0.022
0.032
57/1
0.017
0.008
59
0.010
0.005
61
60
0.011
0.001
74
75
0.055
0.021
13/2
0.001
0.001
84
0.001
82
0.001
0.001
171
योग शासकीय भूमि ।
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)
0.363 23
0.637 53
A 3995
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
न. क्र. 1815 - क- वा.-1-भू-अर्जन-2023
प्ररूप-ख
[नियम-5 का उपनियम (2 ) ]
कमांक-0073 /अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -सोनपुरा , प.ह.न.-25 , तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज , परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म०प्र ०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
-कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
5
3
4
1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
ग्राम -सोनपुरा ,
0.009
257
प.ह.न.-25,
0.002
256/3
0.005
0.002
256/1
0.001
250/1
تبع
250/2
0.001 भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023
3996
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1 2 3 4 5
खण्डवा ग्राम 215/1/1 0.009
हरसूद
-सोनपुरा , 214/ 0.009
प.ह.न.-25 , 216/2 0.001
217/2 0.004
217/1 0.004
218 0.010
0.002
225/2
0.005
220/6 0.001
220/4 0.003
220/3 0.004
221/2 0.004
221/3 0.003
0.002
50/2 0.007
58 0.004
59//2/ 1 0.001
59/2/2 0.001
59/2/3 0.002
59/1 0.005
60 0.006
43 0.001
38 0.002
37 0.002
36 0.002
35 0.010
योग निजी भूमि
0.124
30
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
ग्राम -सोनपुरा ,
238
0.001
प.ह.न.- 25,
256/4
0.002
256/5
0.001
253
0.001
250/4
0.009
232
0.001 3997
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
3 1
2
खण्डवा
हरसूद
ग्राम
-सोनपुरा,
प.ह.न.-25 ,
योग शासकीय भूमि
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) खसरा
कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.003
110/2
0.004
110/3
0.001
108
0.001
50/3
0.002
47
0.026
11
0.150
41 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
3998
प. क्र. 1785- क- वा. -1-भू-अर्जन-2023
प्ररूप-ख
[नियम-5 का उपनियम (2) ]
कमांक 0072 / अ-59 /2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -रेवापुर, प.ह.न.- 25 , तहसील - हरसूद , जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक , मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज , परियोजना क्रियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा , जिला- नर्मदापुरम (म०प्र०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- 3 की उपधारा (1 ) के जवीण गाविसूपंगा राजयन ने प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
4
5 1
3
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
ग्राम - रेवापुर, प.ह.न.- 25 ,
0.005
318/1
0.008
0.008
317
0.001
0.015
188
194
0.018 3999
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
5
3
4
1
316/1
0.001
खण्डवा
हरसूद
189
0.006
ग्राम -रेवापुर,
प.ह.न.-25
0.007
190
166/2
0.020
0.002
192/1
0.004
0.001
193
196/2
0.003
196/1
0.001
0.004
253/4
0.010
198/1
253/3
0.001
253/5
0.001
0.002
237/4
237/1
0.006
0.001
235/1
236/3
0.003
0.005
235/4
0.009
235/3
238
0.009
239/2
0.002
239/1
0.006
242
0.007
232
0.001
231
0.005
230
0.007
229/2
0.003
229/1
0.006
228
0.004
225
0.004
162/1
0.001
162/3
0.019
0.016
.163 /2
0.016
163/1 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
4000
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
खसरा उपयोग के अधिकार
क्रमांक के लिये अर्जित की
जाने वाली भूमि
(हेक्टेयर में)
1 2 3 4 5
164/1 0.007
0.009
167/5
0.003
167/4 0.001
166/1 0.010
166/3 0.001
184 0.023
318/2 0.008
319/1 0.018
83 0.007
84 0.003
82/4 0.004
81/2 0.010
80/2/2 0.007
80/1/2 0.005
79/2 0.006
79/1 0.005
86/2 0.003
0.001
86/3
0.005
86/4 0.002
87 0.004
88/4 0.004
103/4 0.001
103/3 0.003
103/2 0.002
297/1 0.010
297/2/2 0.012
297/2/1 0.003
297/6 0.012
योग निजी भूमि
65
0.437
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण:-
ग्राम -रेवापुर,
प.ह.न.-25
197
0.001
211
0.001 4001
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
2
3 1
खण्डवा
हरसूद ग्राम - रेवापुर, प.ह.न.-25
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.001
183
0.001
165
0.001
0.006
297/8
0.001
294/2
0.010
280
274
0.006
278/2
0.001
283
0.002
0.031
योग शासकीय भूमि
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 10
0.468
75
A [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023
4002
प. क्र. 1788 - क- वा. - 1 - भू-अर्जन-2023
प्ररूप-ख
[नियम-5 का उपनियम (2) ]
कमांक-0069 /अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील - हरसूद, जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम – बरुड़ माल, प.ह.न.-39, तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक , मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा , जिला- नर्मदापुरम (म ०प्र०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की वारा -3 पी उपवास (1) के अवीन अविसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है श्पफीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5 2
3
4
1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
ग्राम -बरुड़ माल,
0.003
522/3
प.ह.न.-39 ,
522/2/1
0.007
0.005
522/1
0.002
521/2
0.001
518/4/2 4003
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
खसरा उपयोग के अधिकार
कमांक के लिये अर्जित की
जाने वाली भूमि
(हेक्टेयर में)
1 2 3 4 5
खण्डवा ग्राम -बरुड़ 518/3 0.001
हरसूद
माल, 518/1/2 0.006
प.ह.न.-39 , 518/2/1/2 0.001
0.009
519
0.008
0.003
513/2/1
0.001
513/2/2 0.007
174/3 0.007
174/2 0.002
73/1 0.005
155/1 0.003
153/1 0.010
153/3 0.002
150/1 0.003
150/2 0.003
148/1 0.002
148/2 0.003
147/2 0.004
146/2 0.004
0.005
120/2
0.002
145/1 0.004
145/2 0.004
141/3 0.005
141/2 0.005
141/1 0.004
140/2 0.004
140/1 0.003
138 0.004
137/8/2 0.004
121 0.003
122 0.001
120/1 0.007
119/1 0.002
[भाग 1 4004
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
3
4
1
5
0.002
119/2
0.002
119/3
118/2/1
0.002
0.002
0.002
118/1/2
0.006
117/2
0.004
117/1
0.002
116/4
योग निजी भूमि
46 0.181
खण्डवा हरसूद ग्राम - बरुड़ उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि
का विवरण :-
माल,
523 0.001
प.ह.न.-39 ,
181 0.009
184 0.013
182 0.011
0.008
180 0.022
0.006
179 0.005
178 0.005
177 0.004
0.001
175
0.002
276 0.002
169 0.001
164 0.001
166/1 0.006
166/3 0.013
166/2 0.003
0.003
158
0.001
73/9 0.004
73/12 0.012
96 0.001
174/4 0.008
170 0.001
165/2 0.011
4005
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
जिला तहसील ग्राम / पटवारी खसरा उपयोग के अधिकार
हल्का क्रमांक कमांक के लिये अर्जित की
जाने वाली भूमि
(हेक्टेयर में)
1 2 3 4 5
खण्डवा हरसूद ग्राम -बरुड़ 163/3 0.010
159/3 0.010
माल,
159/2 0.001
प.ह.न.-39
159/1 0.010
71 0.005
74/8 0.005
74/7 0.007
74/6 0.004
74/5 0.003
74/4 0.009
74/3 0.005
75/2 0.004
77 0.001
68 0.020
0.015
67
0.005
60 0.002
55 0.009
54/1 0.003
54/2 0.003
54/3 0.004
57 0.006
36 0.001
37/3 0.021
37/2 0.003
38/3 0.009
34/1 0.011
32 0.002
31/4 0.006
31/5 0.001
31/2 0.007
29/1 0.012
26/1 0.006
25/1 0.005
14 0.001
8/2 0.002
8/4 0.002
8/3 0.005
11/5 0.006
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023
4006
तहसील जिला
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
2
3
1
खण्डवा
हरसूद खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
11/2
0.002
11/4
0.001
3
0.002
ग्राम -बरुड़
माल,
प.ह.न.-39
1/2
0.010
0.001 136
योग शासकीय भूमि
65
0.411
0.592 111
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 4007
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
प. क्र. 1791 - क- वा. - 1 - भू- अर्जन -2023
प्ररूप-ख
[नियम-5 का उपनियम (2) ]
कमांक-0078 /अ-59/2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम - काशीपुरा रैय्यत , प.ह.न.- 34 , तहसील -हरसूद, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक , मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई. यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म०प्र० ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त છધિનિયમે છે છાર- ૭ પેછે ઉપવાX (3) પે નથીને ગવિસૂધના રાખપત્ર મેં પ્રવાશિત હોતી હૈ ફૂવસ વિવસ के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
खण्डवा
ग्राम
हरसूद
-काशीपुरा
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:-
239/2
0.004
रैय्यत,
239/1
0.010
प.ह.न.-34 ,
238/1
0.005
242
0.002
238/2
0.004 4008
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
[भाग 1
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
237/1
0.003
खण्डवा
हरसूद
236/3
0.005
243
0.007
235/1
0.015
ग्राम -काशीपुरा रैय्यत, प.ह.न.-34,
248
0.001
250/7
0.002
250/4
0.009
251/1
0.001
250/6/1
0.001
250/6/2
0.011
250/2
0.008
250/5
0.008
0.003
252/1/1
0.006
252/1/2
252/7
0.001
252/3
0.014
252/2
0.015
226/1
0.024
0.001
223/1
0.010
223/3
0.013
223/4
0.010
0.006
223/5
219
0.003
208/1
0.026
0.024
123/1
4/1/2
0.025
4/3
0.004
4/4
0.020
0.024
2
0.009
15/2
0.015
0.010
15/1
16/3
0.017
योग निजी भूमि
38
0.376 4009
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा
कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
3
2
1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
0.001
240
ग्राम -काशीपुरा रैय्यत,
0.001
244
प.ह.न.-34,
0.001
218
0.003
216
0.005
209/1
0.001
173/2
0.003
212
0.001
3
0.016
योग शासकीय भूमि 08
0.392 46
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)
A [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
4010
प. क्र. 1794- क- वा.- 1 - भू-अर्जन-2023
प्ररूप-ख
[नियम-5 का उपनियम (2 ) ]
कमांक- ००१ /अ-59/2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील - हरसूद , जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम - बैलवाड़ी, प.ह.न.- 24 , तहसील - हरसूद , जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक , मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा , जिला- नर्मदापुरम (म०प्र०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा -3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त અધિનિયમ છે વ્યારા- ૩ પગે ૭ પવાXI ( 1 ) જે નવીનું અધિસૂવના જાગપુત્ર ને પ્રવાશિત હો છે. ફપીસ વિવસ के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
4
5 1
3
खण्डवा
ग्राम
हरसूद
-बैलवाड़ी,
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण : -
168
0.005
प.ह.न.-24,
0.002
167/2/2
0.006
167/8
167/7
0.002
167/3
0.002 4011
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
1 2 3
खण्डवा हरसूद ग्राम
-बैलवाड़ी,
प.ह.न.-24 ,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4 5
167/4 0.009
166/3 0.007
166/4 0.008
165/1 0.003
165/4 0.005
165/2 0.004
164/4 0.005
164/7 0.004
163 0.016
35/3 0.005
0.003
35/2
0.001
35/1 0.001
34/2 0.002
37/1/1 0.006
37/1/2 0.001
37/2 0.003
38 0.006
25 0.002
26 0.009
13 0.007
14 0.008
12/2 0.005
12/1 0.002
9/1 0.005
11 0.007
योग निजी भूमि
30
0.151 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
4012
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
2
1
3
खण्डवा
हरसूद
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण : -
0.001 178
ग्राम -बैलवाड़ी, प.ह.न.-24,
167/5
0.005
0.001 24
0.001 10
0.001 8
1
0.002
योग शासकीय भूमि
06
0.011
0.162 36
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 4013
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
प. क्र. 1797 - क- वा.- 1 -भू-अर्जन-2023
प्ररूप-ख
[नियम-5 का उपनियम (2 ) ]
कमांक 0102 / अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि भोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम - बहेड़ी, प.ह.न.- 20 , तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक , मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज , परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा , जिला- नर्मदापुरम (म ०प्र०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त અધિનિયન છે ધાર– ૭ બે ૭ પવાયા 3 છે અવીન અધિસૂવના રાખપત્ર ને પ્રજાશિત હો છે. ફૂત વિપસ્ત के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
उपयोग के अधिकार जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
खसरा कमांक
के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
3
1
2
4
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
ग्राम - बहेड़ी, प.ह.न.-20 ,
0.019
3
0.004
0.017
4
0.004
0.020
6
0.003 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
4014
जिला
तहसील
[भाग 1
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
1 2 3
खण्डवा हरसूद ग्राम -बहेड़ी,
प.ह.न.-20 ,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4 5
0.008
7/3
0.004
0.007
7/2
0.001
0.009
7/1
0.002
9/1 0.004
8/3 0.002
8/2 0.002
8/1 0.003
10/2 0.003
10/3 0.004
0.003
11/2 0.003
12/1 0.003
12/2 0.002
15/2 0.004
16/2 0.006
17/1/2 0.002
17/2 0.006
17/3 0.002
17/4 0.001
28/1 0.009
0.001
28/3
0.007
28/2 0.010
23 0.007
75/3 0.003
75/2 0.003
76/4 0.010
76/1 0.011
76/2/1 0.003
76/2/2 0.002
7.7/ 1 0.010
4015
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1 2 3 4 5
खण्डवा हरसूद ग्राम -बहेड़ी, 77/2 0.009
प.ह.न.-20, 137/1 0.003
136/1 0.021
135/2 0.008
135/1 0.012
129/4 0.011
131/5 0.013
0.002
125/3
0.003
122/2 0.010
122/3 0.010
121/1 0.023
116 0.007
115/2 0.003
114/2 0.006
113/2 0.007
173/1/2 0.001
173/4 0.005
0.001
173/2
0.009
174/3 0.003
173/3 0.004
174/2 0.012
177/1 0.010
177/2 0.005
178/2 0.005
178/1 0.004
176/1 0.004
181/1 0.008
0.001
181/2
0.007
183/3 0.004
62 0.455
योग निजी भूमि
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
4016
जिला
तहसील
[भाग 1
खसरा
कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
3 1
2
खण्डवा
हरसूद
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
ग्राम - बहेड़ी, प.ह.न.-20,
1
0.011
0.001 27
22
0.001
0.001 139
126
0.001
0.001 180
182
0.001
योग शासकीय भूमि 07
0.017
0.472 69
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)
A 4017
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
प. क्र. 1800- क- वा.-1-भू-अर्जन-2023
प्ररूप-ख
[नियम-5 का उपनियम (2 ) ]
कमांक- ००१7 /अ-59/ 2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम - मुगल रैय्यत, प.ह.न.- 22 , तहसील - हरसूद, जिला - खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक , मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज , परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा , जिला- नर्मदापुरम (म०प्र०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- उ की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
2
5 1
3
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
ग्राम - मुगल रैय्यत,
0.028
प.ह.न.-22 ,
0.020
81/9
0.013
0.053
81/3
0.021
0.055
81/4 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
4018
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1 2 3 4 5
खण्डवा 0.010
हरसूद ग्राम -मुगल 82/1
0.029
रैय्यत,
161/3 0.084
प.ह.न.- 22 ,
161/1 0.034
237/1 0.021
157 0.012
240/1 0.037
240/3 0.012
0.004
81/1
0.014
83/1 0.014
83/2 0.024
131/1 0.069
132/1 0.027
132/2 0.035
155/5 0.013
155/8 0.020
154/6 0.068
0.003
154/8
0.025
154/9 0.028
154/10 0.011
81/2 0.024
119/1 0.027
120/1 0.003
66/1 0.001
106/1 -0.023
64/4 0.007
63 0.016
56/1 0.004
0.006
59/1
0.010
0.003
58/1 0.005
0.003
58/2 0.005
योग निजी भूमि
33 .
0.921 4019
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1 2 3 4 5
खण्डवा हरसूद ग्राम -मुगल उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का
विवरण:-
रैय्यत,
0.003
प.ह.न.-22 ,
168 0.003
0.002
0.005
158
0.006
240/4 0.008
240/2 0.003
241 0.003
81/7 0.016
81/8 0.019
82/7 0.036
151 0.003
82/4 0.022
82/5 0.020
89 0.013
90 0.026
95 0.003
97 0.033
0.012
98/3 0.025
0.007
96 0.015
119/2 0.009
118 0.041
98/2 0.013
101 0.014
104 0.001
103 0.010
66/2 0.015
65 0.001
56/3 0.002
56/2 0.002
57 0.001
59/2 0.007
59/3 0.002
60 0.001
31 0.402
योग शासकीय भूमि
64
1.323 कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023
4020
[भाग 1
प. क्र. 1803- क- वा.- 1 - भू-अर्जन-2023
प्ररूप-ख
[नियम-5 का उपनियम (2) ]
कमांक-0103 /अ-59/2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील - हरसूद , जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -इगरिया, प.ह.न. - 18 , तहसील - हरसूद , जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज , परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई. यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म०प्र०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- उ की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
4
5 1
3
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
ग्राम -इगरिया,
389/2
0.001
प.ह.न.-18 ,
0.004
388/1
0.005
388/3
0.014
388/2
387/1
0.015 4021
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
3
4
1
2
420
0.021 खण्डवा
हरसूद
ग्राम -इगरिया, प.ह.न.-18 ,
0.008
419/1/1
0.004
419/1/2
419/2
0.006
0.002
419/3
0.001
0.001
419/4
0.001
0.008
431
0.006
0.013
437/2
0.001
427/1
436/3
0.015
0.014
436/2
0.012
436/1
0.010
437/1
430/1
0.001
0.001
423
422/3
0.003
422/2
0.003
0.009
422/1
0.009
380
381
0015
25
0.203
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
योग निजी भूमि ग्राम -इगरिया, प.ह.न.-18 ,
0.001
421
0.001
434
0.001
0.012
456/2
0.012
456/1
0.007
455
0.034
05
योग शासकीय भूमि
30
0.237 कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)
A [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023
4022
प. क्र. 1806 - क- वा.-1- भू-अर्जन-2023
प्ररूप-ख
[नियम-5 का उपनियम (2 ) ]
कमांक- 0104 /अ-59 /2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम - कड़ोली , प.ह.न. -19 , तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक , मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा , जिला- नर्मदापुरम (म०प्र०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियन की धारा- उ की उपचारा (1) के अवीन अधिसूचना राजपत्र न प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5 2
3
1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
ग्राम - कड़ोली , प.ह.न.-19 ,
0.006
27/1
0.027
26/1
0.019
25/5
0.005
25/6
0.005
25/4 4023
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2 3 4 5
1
ग्राम -कड़ोली, 25/2 0.003
खण्डवा हरसूद
प.ह.न.-19 , 24/2 0.019
0.012
23/1/2
0.003
22/3 0.004
0.012
22/1 0.001
0.016
23/1/1 0.013
23/4 0.001
19/5 0.003
18/3 0.007
18/2 0.010
19/4 0.021
17/4 0.017
78/3 0.026
78/4 0.020
82/1 0.050
80/1 0.012
82/2 0.011
81/3 0.017
199/2 0.007
199/3 0.014
200 0.025
177/3 0.002
177/1/1/1 0.019
177/1/2 0.006
177/1/1/2 0.009
176/4 0.013
176/1 0.017
170/4 0.011
122/3 0.003
121/2 0.010
120/7 0.009
123/1 0.014
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023
4024
जिला तहसील ग्राम / पटवारी खसरा उपयोग के अधिकार
हल्का कमांक कमांक के लिये अर्जित की
जाने वाली भूमि
(हेक्टेयर में)
1 2 3 4 5
124/3 0.013
115/4 0.014
115/7 0.007
113 0.007
112/3 0.020
111/3 0.012
170/3 0.001
273/1 0.006
272 0.018
271 0.005
0.007
287/3/2
0.011
273/2 0.001
264/3 0.021
264/4 0.004
0.009
266/1/2 0.009
0.009
265/1 0.040
205/5 0.004
290/1 0.026
290/2 0.022
292 0.022
300 0.015
301/1 0.008
301/2 0.004
266/1/1 0.004
265/2 0.016
265/3 0.004
268 0.044
287/2 0.034
285/2 0.012
285/3 0.001
17/2 0.009
267/1 0.002
योग निजी भूमि
0.940
69 4025
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
3
2
1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
ग्राम -कड़ोली, प.ह.न.-19,
0.002 27/3
0.001
21
0.001
0.002 20
0.001 43
0.001 171/1
0.002
286
0.001
0.001 259
0.002 260
0.002 291
0.001 299
0.017
योग शासकीय भूमि
10
0.957 79
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
[भाग 1 4026
प. क्र. 1809- क- वा.-1-भू-अर्जन-2023
प्ररूप-ख
[नियम-5 का उपनियम (2) ]
कमांक- ०१०१ /अ-59/2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील - हरसूद , जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक -04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम - दगड़खेड़ी, प.ह.न.- 21 , तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा , जिला- नर्मदापुरम (म०प्र०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- उ की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती ह इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद , जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
खसरा
तहसील
जिला
कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
ग्राम
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण : -
-दगड़खेड़ी,
0.055
प.ह.न.- 21 ,
181/1
0.060
181/2
0.043
177/1
0.052
175/4
0.035
120/1/2 4027
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
खसरा उपयोग के अधिकार
कमांक के लिये अर्जित की
जाने वाली भूमि
(हेक्टेयर में)
1 2 3 4 5
खण्डवा हरसूद ग्राम 120/1/3 0.030
-दगड़खेड़ी, 121 0.046
प.ह.न.-21 , 123/1 0.026
123/4 0.025
128/1 0.032
86/4 0.051
0.021
31/1 0.010
0.014
25/1 0.015
24/2 0.001
22/1 0.006
32 0.033
35/1 0.004
35/2 0.017
35/3 0.017
35/12 0.014
35/4 0.011
36/2/3 0.006
36/2/4 0.014
43/1 0.009
41/1 0.010
40/1 0.010
351/1 0.010
352 0.043
345/1 0.011
360/5 0.001
360/4 0.017
369/2 0.029
369/1 0.009
363/1 0.005
0.051
368
0.025
366/2 0.020
385/1 0.020
4028
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
2
3 1
खण्डवा
हरसूद
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.011
394/2
0.017
393/4
ग्राम -दगड़खेड़ी, प.ह.न.-21 ,
0.004
393/2
0.007
392/5
0.008
392/4
0.005
392/1
0.002
390
403
0.011
0.014
401
402
0.002
0.001
391
0.048
202/1
49
1.038
योग निजी भूमि
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
ग्राम -दगड़खेड़ी,
0.014
236
प.ह.न.-21 ,
0.003
210/4
0.053
211/1
0.002
210/2
0.015
210/3
0.048
209
0.013
206/1
0.003
192/2
0.011
194
0.003
183
0.006
176
128/2
0.030
0.011
129
0.003
98
86/3
0.006
0.040
86/2
0.006
64
25/3
0.005
0.016
24/3
0.010
0.025
21
0.003
1 4029
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
3
2
1
खण्डवा
ग्राम
हरसूद
-दगड़खेड़ी,
प.ह.न.-21 ,
योग शासकीय भूमि
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.002
34
0.009
35/11
0.003
345/4
0.005
345/5
0.004
346
0.002
355
0.048
385/4
0.004
0.001
396
0.001
0.003
395
0.408 31
1.446 79
7 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023
4030
प. क्र. 1812 - क- वा.- 1 - भू-अर्जन-2023
प्ररूप-ख
[नियम-5 का उपनियम (2 ) ]
कमांक- ०१०० /अ-59/2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आंवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस कमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -धनोरा , प.ह.न.-19, तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म० प्र०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अविनियम की चारा- उ वंग उपचारा (1) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होता है इक्कास दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
3
2
1
खण्डवा
हरसूद
5 उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
ग्राम -धनोरा , प.ह.न.- 19 ,
0.012
26
0.012
28/3
0.009
28/2
0.002
31/3
0.021
31/1 4031
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.002
119/3
खण्डवा
हरसूद
0.014
119/1
ग्राम -धनोरा, प.ह.न.- 19,
0.010
120/1
0.005
129
0.025
249/1
0.010
249/2
0.029
248/1/1
0.015
248/1/2
0.002
246/1
0.017
246/7
246/5
0.012
0.011
246/2
246/3
0.009
0.017
246/6
0.010
246/4
0.013
221/4
0.016
221/3
0.003
221/2
0.016
196
0.018
183/4
0.014
183/3
0.324
योग निजी भूमि
26
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण:-
ग्राम -धनोरा, प.ह.न.-19,
0.004
14/2
0.027
12/1
0.002
16/2
0.001
1/3
0.014
252
0.016
119/2
0.002
0.004
245
0.003
222
0.010-
220
0.020-
223 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
4032
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
2
1
3
खण्डवा
हरसूद ग्राम -धनोरा, प.ह.न.-19 , खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.001
224
235
0.002
0.014
236
0.006 234
0.046 233
0.005 232
0.007
231
0.003
197
0.005 195
0.005 194
0.004 186
0.011
185
0.002 184
0.214
योग शासकीय भूमि 23
49
0.538
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 4033
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
प. क्र. 1854- क- वा. -1- भू-अर्जन-2023
प्ररूप-ख
[नियम-5 का उपनियम (2 ) ]
कमांक- ००१9 /अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम -पिपलानी, प.ह.न. - 18 , तहसील -हरसूद , जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक , मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा , जिला- नर्मदापुरम (म०प्र०) द्वारा भूमिगत् पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताब है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त जंविनियम की धारा- उ की उपचारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
खसरा कमांक
2
1
3
4
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 5
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
ग्राम -पिपलानी,
239/1
0.003
प.ह.न.-18,
233/3
0.004
0.004
0.003
228/3/2
0.002
0.005
228/1/4
0.002 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
4034
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1 2 3 4 5
खण्डवा ग्राम 228/1/2 0.005
हरसूद
-पिपलानी, 226/3 0.006
प.ह.न.-18 , 228/1/3 0.006
228/1/5 0.002
228/1/1 0.005
208 0.008
210 0.009
205 0.013
204/2 0.009
203/1 0.001
203/2 0.005
0.003
202
0.003
201/2 0.003
201/4 0.001
19/1 0.004
20/2 0.008
20/5 0.001
31 0.008
42 0.005
25/1 0.005
28 0.009
43/2/2 0.001
0.005
457/1
0.001
455 0.002
0.002
456
0.006
253/3 0.003
254 0.003
255/1 0.002
256/2 0.005
256/1 0.003
0.175
योग निजी भूमि
34 4035
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
2
3 1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
0.026 12/1
ग्राम -पिपलानी, प.ह.न.-18 ,
236
0.003
235
0.001
0.001 232
0.001 227
220
0.001
36
0.001
0.001 454
0.002 255/2
259
0.001
0.002 281
280
0.003
0.003 277
0.006 298
0.001 299
0.003 359
0.001 400
0.003 368
366
0.001
367
0.001
0.012 382/2
योग शासकीय भूमि
0.074 21
0.249 55
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)
A भाग 1 4036
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
प. क्र. 1818- क- वा.-1-भू-अर्जन-2023
प्ररूप-ख
[नियम-5 का उपनियम (2) ]
क्रमांक -0098 / अ-59 / 2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील - हरसूद, जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम - चिच रैय्यत, प.ह.न.- 20 , तहसील - हरसूद , जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक , मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा , जिला- नर्मदापुरम (म०प्र ० ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- उ की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
ज़िला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
ग्राम -चिच रैय्यत,
0.003
3/1
प.ह.न.-20 ,
0.051
15/3
0.005
44/1
0.011
48/1
0.009
78/3 4037
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
1
2
3
0.008
78/1
खण्डवा
हरसूद
78/2
0.010
ग्राम -चिच रैय्यत ,
0.021
77/1
प.ह.न.-20 ,
85/10
0.003
0.039
85/7
141/1
0.019
0.015
163/6
0.020
230/2
162/8
0.001
0.001
162/6/2
204/4/1
0.011
0.023
224/1
228/5
0.013
0.013
0.003
228/1
0.003
0.008
0.020
228/2
0.011
0.006
0.009
229/1
0.005
226/3
0.006
0.007
229/2
0.009
229/3
0.010
236/1
0.005
236/2
0.008
236/3
236/4
0.001
242/2/1
0.004
0.004
242/3
0.009
0.006
242/4
0.006
242/5
230/3
0.017
230/1
0.013 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023
[भाग 1 4038
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
1
2
खण्डवा
0.001
233/5
हरसूद
233/3
0.032
0.014
234/1
ग्राम -चिच रैय्यत , प.ह.न.-20 ,
0.005
158/8
0.036
158/7
0.002
158/6
0.002
0.006
158/10
0.006
0.014
158/4
0.023
158/2
0.015
154/2
0.004
154/1
46
0.606
योग निजी भूमि
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
ग्राम -चिच
रैय्यत,
1 0.007
प.ह.न.- 20 ,
2 0.067
28 0.002
36/2 0.004
46 0.013
47 0.017
44/2 0.017
48/2 0.013
83 0.001
85/6 0.039
98 0.002
99/2 0.019
99/1 0.020
100 0.004
74 0.002
3/2 0.044
133/1 0.004
141/7 0.003
143/1 0.002
146 0.012
147/2 0.020
기
4039
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
0.004
136/2
खण्डवा
हरसूद
163/2
0.032
0.002
195/1
ग्राम -चिच रैय्यत, प.ह.न.-20 ,
0.001
207/2
224/2
0.010
0.010
223/2
0.006
222
0.017
221/2
0.002
243
0.005
0.003
225/2
0.002
225/1
0.006
228/4
0.002
243
0.002
195/2
0.002
153
0.001
36
0.479
योग शासकीय भूमि
1.085
82
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023
4040
[भाग 1
प. क्र. 1821 - क-वा.- 1-भू-अर्जन-2023
प्ररूप-ख
[नियम-5 का उपनियम (2) ]
कमांक- ०१०5 / अ-59 / 2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-03 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम- दमदमा, प.ह.नं.- 30 , तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक , मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज , परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा , जिला- नर्मदापुरम (म०प्र०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा-3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूवना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
1
2
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
ग्राम- दमदमा, प.ह.नं.- 30,
0.030
67
0.014
68
0.016
0.004
124
0.002 4041
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
1 2 3
खण्डवा हरसूद ग्राम- दमदमा,
प.ह.नं.- 30,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4 5
0.002
120/1
0.004
165 0.011
164 0.003
163/3 0.001
162 0.006
173/3 0.009
173/1 0.004
174/1 0.020
175/1 0.015
157/3 0.001
175/2/1 0.003
156 0.013
153/1 0.007
152 0.004
151/2 0.024
151/1 0.006
280 0.012
150 0013
281/1 0.001
283/1 0.008
283/2 0.011
284/2 0.001
0.008
292
0.009
293/2 0.008
294/5 0.009
120/2 0.005
119/1 0.006
119/2 0.004
161/6 0.001
159/5 0.003
159/1 0.010
158/1 0.001
158/3 0.007
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
4042
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
2
3 1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
0.010 158/4
0.015 136
ग्राम- दमदमा,
प.ह.नं.- 30
0.009 139
योग निजी भूमि
खण्डवा
हरसूद
39
0.350
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
ग्राम- दमदमा, प.ह.नं.- 30,
0.001 60
0.002 70
0.001
127
0.001
0.001 173/2
0.013 155
0.002 148
282
0.004
285
0.002
0.004 291
0.001 131
योग शासकीय भूमि
0.032 10
49
0.382 कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 4043
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
प. क्र. 1824- क- वा.-1- भू-अर्जन-2023
प्ररूप-ख
[नियम-5 का उपनियम (2) ]
क्रमांक- 0092 / अ-59 /2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला - खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक -04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम- निशानिया, प.ह.नं.- 36, तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म०प्र०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
-कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1 ) के अधान आधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
ज़िला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5 2
3
4
1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
ग्राम- निशानिया,
0.006
15/1
प.ह.नं.- 36,
0.004
310/1
0.001
311/1
0.008
311/2
0.008
324/3 [भाग 1 4044
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
1
2
0.006
324/1/2
खण्डवा
हरसूद
0.004
323
321/1
0.019
ग्राम- निशानिया, प.ह.नं.- 36,
0.026
318
0.007
345
0.014
0.014
344/2
0.011
343
0.003
342
0.008
0.007
355/4
355/3
0.011
355/2
0.001
0.006
370/2/1
0.006
370/3
0.015
368/2
0.006
423/1
योग निजी भूमि
0.191
20
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
0.001
326
ग्राम- निशानिया, प.ह.नं.- 36,
377
0.001
395
0.010
0.012
03
योग शासकीय भूमि
23
0.203 कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 4045
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
प. क्र. 1827- क- वा.-1-भू-अर्जन-2023
प्ररूप-ख
[नियम-5 का उपनियम (2) ]
कमांक- ००१ ) /अ-59 /2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस कमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम- रामजीपुरा , प.ह.नं.- 31 , तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म०प्र०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 को उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
0.003
23
ग्राम-
रामजीपुरा,
प.ह.नं.- 31
0.006
24
0.008
26
0.010
47/1
0.005
221 4046
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
[भाग 1
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
3
4
2
1
0.004
222
खण्डवा
हरसूद
ग्राम- रामजीपुरा,
प.ह.नं.- 31
224/1 0.002
224/2 0.006
226 0.002
229 0.010
233 0.008
232/2 0.004
9/1 0.010
10/3 0.010
0.006
10/1
0.005
13/1/1 0.003
13/1/2 0.001
13/5 0.006
13/2/1 0.003
13/2/2 0.001
13/7 0.008
13/6 0.002
8/2 0.004
198 0.006
193 0.003
192/1 0.017
220/1 0.005
395 0.007
28 0.165
योग निजी भूमि
खण्डवा
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का हरसूद
ग्राम- रामजीपुरा ,
प.ह.नं.- 31
विवरण :-
109/2 0.004 22: 5 0.002 228 0.001 230 0.001 3 0.001 401 0.004 06 0.013
योग शासकीय भूमि
0.178
34
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)
N 4047
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
प. क्र. 1830- क- वा. - 1 -भू-अर्जन-2023
प्ररूप-ख
[नियम-5 का उपनियम (2 ) ]
कमांक-0093 /अ-59/ 2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम- बम्हदड़ माल, प.ह.नं.- 27 , तहसील -हरसूद, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई. यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म०प्र०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
3
1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
ग्राम- बम्हदड़ माल ,
0.100
35/4
प.ह.नं.- 27
0.065
59/1/1
0.032
66
0.053
64/4
0.008
134/5 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023
[भाग 1 4048
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
3
1
0.007
134/4
खण्डवा
हरसूद
0.040
136/2
0.045
179/4
ग्राम- बम्हदड़
माल ,
प.ह.नं.- 27
179/3 0.057 174/1/2 0.018 174/1/1 0.011 174/2 0.032 175 0.076 168 0.009 167/2 0.029 167/1 0.017 166/1/1 0.031 166/2 0.008 237 0.036
0.674
योग निजी भूमि
19
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
ग्राम- बम्हदड़ माल,
34
0.003
प.ह.नं.- 27
0.020
122
0.023
02
योग शासकीय भूमि
0.697
21
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 4049
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
प. क्र. 1833 - क- वा.-1-भू-अर्जन-2023
प्ररूप-ख
[नियम-5 का उपनियम (2 ) ]
कमांक -0083 / अ-59 / 2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील - हरसूद, जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम- पलानी रैय्यत, प.ह.नं.- 28 , तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज , परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा , जिला- नर्मदापुरम (म०प्र० ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 को उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5 2
4
3
1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
ग्राम- पलानी * रैय्यत,
111/4
0.003
प.ह.नं.- 28 ,
111/3
0.003
0.004
111/5
0.003
योग निजी भूमि
04
0.013 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
4050
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
2
3 1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
ग्राम- पलानी
रैय्यत ,
प.ह.नं.- 28
0.001 109/2
0.001
योग शासकीय भूमि 01
05
0.014 कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 4051
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
प. क्र. 1836- क- वा.-1 - भू-अर्जन-2023
प्ररूप-ख
[नियम-5 का उपनियम (2) ]
कमांक- ००१० /अ-59/2022-23 अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस कमांक -04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम- डोटखेड़ा, प.ह.नं.- 38, तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक , मोरण्ड , गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म०प्र० ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (कमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
2
1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
0.007
ग्राम-
डोटखेड़ा,
प.ह.नं.- 38
1
0.004
0.004
2/1/1/2
0.005
2/1/2/3
0.003
191/3
Prim [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
4052
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
3
2
1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.006 203/2
ग्राम-
डोटखेड़ा,
प.ह.नं.- 38
0.006 203/3
0.035 06
योग निजी भूमि
खण्डवा
हरसूद
ग्राम- डोटखेड़ा, उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
0.018 15
प.ह.नं.- 38
0.025
191/1
0.018
0.061 02
योग शासकीय भूमि
0.096 08
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 4053
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
प. क्र. 1839 - क- वा. - 1 - भू-अर्जन -2023
प्ररूप-ख
[नियम-5 का उपनियम (2 ) ]
कमांक -0082 /अ-59/2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील - हरसूद, जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस कमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम- बोरीसराय, प.ह.नं.- 32, तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक , मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज , परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा , जिला- नर्मदापुरम (म०प्र ०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 का उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होता है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5 2
3
1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
0.019
15/1
ग्राम- बोरीसराय , प.ह.नं.- 32,
0.013
3/1
0.009
7/4/2
7/5
0.007
0.013
6 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023
4054
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
1 2 3
खण्डवा हरसूद ग्राम-
बोरीसराय ,
प.ह.नं.- 32,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4 5
5/2 0.002
410 0.016
28/1 0.003
0.012
28/2
0.006
29/2 0.023
263/2 0.006
263/2 0.006
264/1 0.002
264/2 0.002
265/1 0.005
265/2 0.001
0.001
272/1
0.008
275/3 0.007
175/2 0.001
287 0.001
286 0.001
284 0.008
282/1 0.006
57/4 0.008
52/2 0.001
56 0.001
52/1 0.010
53/2 0.001
53/3 0.014
49 0.007-
41/1 0.002
41/2 0.005
42 0.005
46/4/1 0.009
128/1 0.002
205 0.010
204/2 0.002
0.003
204/1
0.008
196/1 0.009
196/2 0.012 .
181/2 0.008
4055
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
0.008
178
खण्डवा
हरसूद
0.007
177/2
0.002
176
ग्राम-
बोरीसराय,
प.ह.नं.- 32
175/1 0.002
175/2 0.001
174/2 0.001
174/1 0.002
173/5 0.003
173/1 0.004
57/1 0.017
59/1 0.019
60/1 0.014
60/2 0.001
67/4 0.014
74/3 0.001
74/2 0.009
70/2 0.002
0.006
69/1 0.013
0.014
69/2 0.021
69/3 0.003
85/3 0.023
85/1 0.001
98/1 0.014
97/1 0.011
97/2 0.003
96/1 0.005
96/3 0.007
96/2 0.006
0.002
95 0.005
0.002
94 0.005
112 0.006
67/6 0.005
67/3 0.008
67/5 0.007
68 0.004
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
4056
तहसील
जिला
[भाग 1
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
2
1
खण्डवा
हरसूद खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
3
0.004 65/2
65/1
0.006
0.006 89/1
ग्राम-
बोरीसराय,
प.ह.नं.- 32
0.012 89/2
0.005 96/2
0.005
0.005 108
0.008 109
0.019 116/1
0.012 116/3
0.006 116/2
योग निजी भूमि
87 0.661
खण्डवा हरसूद ग्राम- उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि
बोरीसराय, का विवरण :-
16 0.002
प.ह.नं.- 32,
2 0.001
4 0.001
27 0.002
266 0.001
279 0.001
45 0.007
44 0.012
54 0.001
101 0.001
202 0.001
201 0.002
200 0.001
58 0.001
83 0.001
90 0.001
101 0.001
115 0.001
योग शासकीय भूमि
0.038 18
0.699 105
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 4057
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
प. क्र. 1842- क- वा. - 1 - भू-अर्जन-2023
प्ररूप-ख
[नियम-5 का उपनियम (2 ) ]
कमांक- ००१५ / अ-59 / 2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस कमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम- पलानी माल, प.ह.नं.- 28 , तहसील - हरसूद , जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक , मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म०प्र० ) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 को उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूवना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
3
4
2
1
खण्डवा
हरसूद
5 उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
ग्राम- पलानी माल,
0.007
209/2
प.ह.नं.- 28
0.008
209/1
0.001
210/1
0.019
208/4
0.012
208/3 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
4058
जिला
तहसील
[भाग 1
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
2
3 1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.002
0.009
221
0.001
ग्राम- पलानी
माल,
प.ह.नं.- 28
0.001
224
0.006
220 0.004
215/5 0.007
215/3 0.005
0.002
257/1
0.002
258/1 0.004
259/2/1 0.006
259/1 0.004
262/4 0.007
262/1 0.001
262/3 0.009
266/1 0.006
266/2 0.003
268/3 0.001
225 0.003
223/1 0.005
223/3 0.004
232 0.001
247 0.002
4059
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
2
3 1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
248
0.002
249/2
0.013
ग्राम- पलानी
माल,
प.ह.नं.- 28
0.007 249/3
243
0.008
0.172
योग निजी भूमि
खण्डवा
हरसूद
29
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
ग्राम- पलानी माल,
207/1
0.001
प.ह.नं.- 28
211/1 0.001
0.001
231/1
0.001
266/4 0.002
266/5 0.005
250 0.001
योग शासकीय भूमि 06 0.012
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 35 0.184
A
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023
[भाग 1 4060
प. क्र. 1845- क- वा.-1-भू-अर्जन-2023
प्ररूप-ख
[नियम-5 का उपनियम (2) ]
क्रमांक- ००४१ / अ-59 / 2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील - हरसूद , जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम- तोरन्या रै. , प.ह.नं.- 34, तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा , जिला- नर्मदापुरम (म०प्र०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
-कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- उ की उपधारा (1 ) के अधीन आधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
1
2
3
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:-
ग्राम- तोरन्या रै.,
0.002
27/3
प.ह.नं.- 34
0.002
27/1
0.006
26/3
0.007
26/2
26/1
0.001 4061
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
1
2
3
खण्डवा
हरसूद
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
25/1
0.007
25/3
0.004
0.003
ग्राम- तोरन्या
रै.,
प.ह.नं.- 34
22/1
0.003
24/2
0.010
20/2
0.011
20/1
0.011
56
0.033
0.005
227/5
230/1
0.004
230/2
0.009
0.009
229
228/2
0.004
0.001
228/4
0.008
228/1
0.002
233/1
0.006
219/2
236/1
0.001
235/2
0.008
0.008
235/1
0.003
235/3
0.002
262/2
0.008
0.005
268/3
336/5
0.002
0.008
339/1
0.002
333/1
333/2
0.002
0.002
0.004
333/4
0.006
331
330
0.006
0.015
328/2
0.008
261
0.010
265/1
268/1
0.001
268/2
0.013
0.014
288/1
288/2
0.005
P [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
4062
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
3
2
1 खण्डवा
हरसूद
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.002 287/1/1
0.009 287/1/2
0.008 286
ग्राम- तोरन्या
रै. ,
प.ह.नं.- 34
0.012 315/1
0.010 312/5
0.005 359/2
0.011 337
0.009 332
0.003 338/4
0.003 338/1
0.004 338/2
0.005 338/3
0.362 54
योग निजी भूमि
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण:-
ग्राम- तोरन्या रै. ,
0.004 1
प.ह.नं.- 34
50 0.001
52 0.005
57 0.001
234 0.001
0.001
263 0.001
276 0.001
314 0.001
316 0.001
329 0.001
योग शासकीय भूमि 11 0.018
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 65 0.380
4063
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
प. क्र. 1848- क-वा. -1-भू-अर्जन-2023
प्ररूप-ख
[नियम-5 का उपनियम (2) ]
क्रमांक- ००१5 /अ-59 /2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम- छिपीपुरा, प.ह.नं.- 33 , तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म०प्र०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
-कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा- उ की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला-खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
1
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
3
2
1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
0.023
197
ग्राम-
छिपीपुरा ,
प.ह.नं.- 33
0.004
194
0.007
193/2/1
0.007
193/2/2
0.003
193/2/3 4064
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
[भाग 1
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5 1
2
3
0.004
193/1/2
खण्डवा
हरसूद
0.012
192/1/2
189/2
0.003
ग्राम-
छिपीपुरा,
प.ह.नं.- 33
0.004
190/3
0.003
190/2
0.003
191/1
0.001
0.006
191/2
0.006
178/2
0.007
178/1
177/3
0.003
0.001
174
0.002
172/1
0.008
172/2
0.010
173/2
0.005
169/1
0.011
169/2
0.006
1
0.005
3/5/2
0.001
3/6/1
24
0.145
योग निजी भूमि
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
0.005
196
ग्राम-
छिपीपुरा ,
प.ह.नं.- 33
195 0.001
175 0.001
2 0.001
135 0.001
योग शासकीय भूमि 05 0.009
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 29 0.154
A
4065
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
प. क्र. 1851 - क- वा.-1-भू-अर्जन-2023
प्ररूप-ख
[नियम-5 का उपनियम (2) ]
कमांक-0096 /अ-59/2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला-खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस कमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम- शाहपुरा माल, प.ह.नं.- 27, तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज , परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म०प्र०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव्र, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद , जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5 2
3
1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
ग्राम- शाहपुरा माल,
0.027
8
प.ह.नं.- 27
0.017
9/3
0.016
22/1
0.022
172
0.003
171/4 4066
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023
तहसील
जिला
[भाग 1
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
2
3 1
खण्डवा
हरसूद
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.032
173/1
0.008
0.009
173/2
ग्राम- शाहपुरा
माल,
प.ह.नं.- 27
182/1 0.010
0.002
174/2 0.008
174/1 0.022
175/2 0.020
175/3 0.015
175/1 0.027
162/2 0.002
162/1 0.014
159/1 0.031
138 0.082
270 0.008
135/1 0.023
135/2 0.007
288/1 0.010
288/2/2 0.041
295/1 0.033
295/10 0.003
295/2 0.003
291 0.020
292/1 0.006
292/3 0.031
292/4 0.026
185 0.008
187/1 0.012
188/2 0.010
188/1 0.010
223 0.011
224 0.005
187/6 0.001
63/4 0.002
63/3 0.010
4067
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
3
1
खण्डवा
0.007
63/5
हरसूद
0.009
63/6
0.001
61/3
ग्राम- शाहपुरा माल, प.ह.नं.- 27
61/6
0.019
0.008
61/5
0.001
61/2
0.010
58/2
0.011
58/1
0.004
52/3
52/2
0.004
0.004
52/1/1
0.013
52/1/2
0.003
52/1/3
0.008
171/2
0.007
171/1
0.044
166
0.009
155/1
0.009
74/4
74/3
0.005
0.010
75
0.024
78/1
0.009
78/4
0.008
78/3/1
0.002
78/3/2
0.003
103
0.001
98
0.006
104
0.004
99
0.001
105
0.006
100
0.006
101/3
0.014
101/4
0.917
योग निजी भूमि
71 4068
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
1
3
2
खण्डवा
हरसूद
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
0.026 12/1
ग्राम- शाहपुरा
माल ,
प.ह.नं.- 27
0.009
21 0.002
20 0.017
18 0.002
17 0.015
13/2 0.003
13/1 0.030
13/1 0.029
13/1 0.046
13/1 0.016
163 0.002
160 0.003
269 0.002
137 0.004
271 0.005
287 0.010
293 0.002
190 0.001
184 0.001
72 0.001
86 0.001
169 0.001
167 0.007
165 0.001
154 0.001
110 0.002
111 0.033
106 0.005
योग शासकीय भूमि 29 0.277
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 100 1.194
4069
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
प. क्र. 1854- क- वा.-1-भू-अर्जन-2023
प्ररूप-ख
[ नियम -5 का उपनियम (2) ]
कमांक-0084 /अ-59 /2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस कमांक -04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम- रामपुरी रै. , प.ह.नं.- 35, तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक , मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म०प्र०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक- 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 की उपधारा (1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
2
3
5 1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
ग्राम- रामपुरी रै.,
0.015
348/3
प.ह.नं.- 35,
356/1
0.014
356/2
0.011
0.001
356/3
0.006
365/1 4070
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
[भाग 1
तहसील
जिला
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
खसरा उपयोग के अधिकार
क्रमांक के लिये अर्जित की
जाने वाली भूमि
(हेक्टेयर में)
1 2 3 4 5
खण्डवा ग्राम- रामपुरी 366/7 0.006
हरसूद
रै. , 355 0.004
0.009
प.ह.नं.- 35,
0.003
354/1
0.002
0.002
354/2 0.009
0.021
354/3 0.004
0.017
367/2 0.003
367/1 0.008
371/1/2 0.004
371/2 0.003
370 0.007
372/1 0.004
373/2/1 0.002
373/1 0.002
374/2 0.003
374/3 0.001
375/2 0.003
143/2 0.006
374/1 0.001
375/1 0.002
329/5 0.004
329/4 0.003
329/3 0.003
329/2/1 0.001
376/2 0.002
0.002
376/1
0.001
377 0.004
326/1 0.003
378/1 0.001
0.004
385/5
0.004
385/4 0.009
386 0.005
342/3 0.006
4071
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
1
2
3
4
खण्डवा
0.004
342/1
हरसूद
0.009
343
0.003
342/2/1
ग्राम- रामपुरी रै. , प.ह.नं.- 35,
342/2/2
0.003
0.003
341/4/1/1
0.007
151/2/1
0.005
150/1
0.006
145/2
0.010
145/3
0.003
143/1
0.003
159/2
0.001
159/1
160
0.007
0.005
161
0.007
0.003
162/2
162/1
0.003
0.006
166/2
0.009
167
0.001
261/1/1
0014
260/1
0.005
233
234/3
0.001
0.003
234/1
0.001
0.002
236/1
236/2-
-0.005
0.011
239
योग निजी भूमि
0.365
63
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
ग्राम- रामपुरी| रै. ,
0.001
349
प.ह.नं.- 35,
346
0.020
0.002
352
0.001
362
0.030
357
0.029 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
4072
तहसील
जिला
खसरा
क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
2
3 1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
395
0.001
ग्राम- रामपुरी
रै..
0.008
353
258
0.001
प.ह.नं.- 35
योग शासकीय भूमि
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 238
0.003
0.096 09
72
0.461 4073
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
प. क्र. 1857- क-वा.-1-भू-अर्जन-2023
प्ररूप-ख
[नियम-5 का उपनियम (2 ) ]
कमांक- 6081 /अ-59/2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम- हथनौरा रैय्यत, प.ह.नं.- 22, तहसील -हरसूद, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज , परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म०प्र०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम , 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा-3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त जविनिवन पी चारा- उ की उपवास (1) के अवीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
खसरा
तहसील
जिला
क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
3
4
5 2
1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
ग्राम- हथनौरा रैय्यत,
0.054
340/1
प.ह.नं.- 22,
0.015
311/1
0.047
312/1
0.030
312/2
0.035
278/1 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
[भाग 1 4074
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
3
4
1
2
278/2
0.005
खण्डवा
हरसूद
278/3
0.006
279/2
0.008
ग्राम- हथनौरा
रैय्यत,
प.ह.नं.- 22
279/3 0.005
287 0.016
284 0.076
283/1 0.015
282/1 0.006
282/2 0.047
211/1/2 0.023
211/1/1/2 0.012
216/3 0.058
0.062
216/4 0.012
216/1 0.004
216/10 0.016
214/3 0.009
219/2/1 0.003
210/2/2 0.021
57/1 0.033
234 0.012
232/3 0.065
232/1 0.046
232/2 0.031
236 0.082
0.854
योग निजी भूमि
30
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
0.014
151/1
ग्राम- हथनौरा
रैय्यत,
प.ह.नं.- 22
0.012
151/2
0.030
339
0.016
340/2
338/1
0.009
0:006
326
0.060
330 4075
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
3
4
5 2
1
0.008
331
खण्डवा
हरसूद
0.023
309/2
ग्राम- हथनौरा रैय्यत,
309/3
0.039
प.ह.नं.- 22
314 0.112
273 0.002
280 0.004
208 0.001
216/6 0.003
216/5 0.001
217 0.021
215/3 0.031
219/5 0.013
58/4 0.005
57/2 0.073
57/3 0.007
3 0.001
235 0.001
233 0.001
योग शासकीय भूमि 25 0.493
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 55 1.347
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
[भाग 1 4076
प. क्र. 1860- क- वा.-1-भू-अर्जन-2023
प्ररूप-ख
[नियम-5 का उपनियम (2) ]
कमांक- ००४० /अ-59/2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील - हरसूद, जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम- धारुखेड़ी, प.ह.नं.- 33 , तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक , मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज , परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा , जिला- नर्मदापुरम (म०प्र०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णितं भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा -3 पी उपचार (1) के जवीण अंविसूपंगा संयंत्र में प्रगति होती है इपंपरीस दिपस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्काकमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
3
4
5 2
1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
0.004
9/1
ग्राम-
धारुखेड़ी,
प.ह.नं.- 33
9/2
0.028
0.008
9/4
0.011
62
0.017 4077
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
1
2
3
4
5/3
0.023
खण्डवा
हरसूद
0.006
9/3
0.001
140/2
ग्राम-
धारुखेड़ी,
प.ह.नं.- 33
140/6 0.008
140/9 0.004
140/7 0.002
140/5 0.005
140/8 0.005
140/1 0.011
139 0.031
209/1 0.004
137/2 0.002
137/1 0.018
163/3 0.010
163/4 0.005
163/2 0.004
163/1 0.009
162/5 0.016
162/1 0.001
162/3 0.006
167/3 0.007
0.017
0.005
170/1/1
0.007
0.016.
169/2 0.021
179/1 0.016
179/3 0.018
179/2/1 0.012
179/2/2 0.011
179/2/3 0.011
197/1/2 0.012
0.020
181
0.018
183/1 0.003 مول
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
4078
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
2
3
1
खण्डवा
0.009
183/2
हरसूद
0.004
184
0.002
ग्राम- धारुखेड़ी, प.ह.नं.- 33
170/1/2
0.009
170/2
0.004
0.005
171
176
0.011
0.011
173/1
0.022
169/1
196/1
0.010
0.002
197/1/1
0.012
206/3
0.012
206/1
0.003
209/2
0.003
209/3
0.004
210/1
211/1
0.004
0.016
423/3
0.006
425/1
431/3
0.012
425/2
0.010
0.017
432/1
0.001
420/1
0.024
406
0.008
360
408/1
0.001
403/2
0.001
0.004
0.003
405/2
0.005
405/1
0.009
404/2
0.004
366
0.004
365
0.003
0.009
327/2 4079
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी हल्काक्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
2
3
4
5
1
खण्डवा
363
0.001 हरसूद
362
0.005
359/2
0.005
ग्राम- धारुखेड़ी, प.ह.नं.- 33
361
0.005
0.008
368/1
327/4
0.005
326/1
0.003
0.003
326/2
0.005
320/1
0.010
0.001
319/1
0.010
320/4
0.008
319/4
0.004
404/2
404/1
0.003
400/3
0.002
400/1
0.001
400/2
0.004
398/2
0.001
0.003
398/3
0.003
398/4
0.002
392
454/6
0.001
454/1
0.001
454/5
0.001
454/7
0.003
0.006
454/3
456
0.005
408/2
0.001
0.006
461/2
466
0.009
0.003
470/2
योग निजी भूमि
98
0.828 4080
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
जिला
तहसील
[भाग 1
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
1
2
3
खण्डवा
हरसूद
खसरा क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
12
0.001
ग्राम-
धारुखेड़ी,
प.ह.नं.- 33
51 0.002
160 0.002
162/2 0.007
166 0.001
174 0.002
193/1 0.001
208 0.002
212 0.001
422/2 0.001
357/1 0.001
452 0.001
465 0.001
योग शासकीय भूमि 13 0.023
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 111 0.851
4081
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
प. क्र. 1863 - क- वा. - 1- भू-अर्जन-2023
प्ररूप-ख
[नियम-5 का उपनियम (2) ]
कमांक- 113 /अ-59/2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला - खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-03 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम- छापाकुन्ड, प.ह.नं.- 30, तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म ०प्र०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त ગધિનિયમ પછી ત્યારે- ૭ પે ૭ પવાX (1) પો ગવોન ગવિસૂવના રાખપત્ર ને પ્રયાશિત હોવી છે ફૂપ વિપ के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्काकमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि . (हेक्टेयर में) 2
3
4
5 1
खण्डवा
ग्राम-
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
छापाकुन्ड,
301/5
0.009
प.ह.नं.- 30,
0.001
301/3
308/1/2
0.002
235/2
0.010
0.007
235/1
0.001 4082
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
[भाग 1
तहसील
खसरा
जिला
कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
1
2
3
4
5
0.009
233
खण्डवा
हरसूद
232/2
0.008
0.001
ग्राम- छापाकुन्ड, प.ह.नं.- 30 ,
232/1
0.005
0.002
0.005
229/1
0.005
229/2
0.001
228
0.002
0.007
107/1
0.006
108
0.001
114
0.004
166
165
0.003
0.005
167
0.003
168
योग निजी भूमि
0.097
18
खण्डवा
ग्राम-
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
272
0.002
छापाकुन्ड, प.ह.नं.- 30,
0.010
306
307
0.001
328
0.001
247
0.003
246
0.011
0.001
245
0.002
236
0.001
99
0.001
115
योग शासकीय भूमि 10
0.033
28
0.130 कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)
A 4083
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
प. क्र. 1866 - क- वा. - 1 - भू-अर्जन-2023
प्ररूप -ख
[नियम-5 का उपनियम (2 ) ]
कमांक- 114 /अ-59/2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद, जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस क्रमांक-04 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम- बोथिया कलां, प.ह.नं.- 29, तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक , मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज, परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा, जिला- नर्मदापुरम (म०प्र०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 ( क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त અધિનિયમ છેછે વાર- ૩ યુગે ૭ પવારા ( 1) પ અવન અવિસૂવના રાખપત્ર મેં પ્રવાશિત હોલી છે ફૂપત્ત વિવસ के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी, हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
:: अनुसूची::
जिला
तहसील
खसरा क्रमांक
. ग्राम / पटवारी
हल्का कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 2
3
4
1
5
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण:-
ग्राम- बोथिया कलां,
0.006
2/3
प.ह.नं.- 29
7/3/2
0.005
7/3/1
0.003
7/2/1
0.004
5/3
0.005 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
4084
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
2
3 1
खण्डवा
हरसूद
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
5
5/2/2
0.001
5/1
0.005
ग्राम- बोथिया कलां,
3/3
0.001
प.ह.नं.- 29
5/2/1
0.001
योग निजी भूमि
खण्डवा
हरसूद
09
0.031
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
ग्राम- बोथिया कलां,
प.ह.नं.- 29
योग शासकीय भूमि
0.031 09
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि) 4085
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
प. क्र. 1869- क- वा. -1 - भू-अर्जन-2023
प्ररूप-ख
[नियम-5 का उपनियम (2 ) ]
कमांक- 0112 / अ-59/2022-23 अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि मोरण्ड एवं गंजाल संयुक्त सिंचाई परियोजना के अंतर्गत तहसील- हरसूद , जिला- खण्डवा के 19223 हेक्टेयर सी.सी.ए. क्षेत्र में पम्प हाऊस कमांक-03 से सिंचाई के लिए जल परिवहन हेतु भूमिगत पाईप लाईन बिछाने हेतु ग्राम- सोनखेड़ी, प.ह.नं.- 31 , तहसील - हरसूद, जिला खण्डवा मध्यप्रदेश राज्य में परियोजना प्रशासक, मोरण्ड, गंजाल एवं होशंगाबाद बैराज , परियोजना कियान्वयन इकाई (पी.आई.यू.) सिवनी मालवा , जिला- नर्मदापुरम (म०प्र ०) द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए ।
और अतएव राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए ।
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट (भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक 5 सन् 2013) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है ।
.....कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन अधिसूचना राजन में प्रकाशित होती है श्पफीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी , हरसूद, जिला- खण्डवा मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा ।
::अनुसूची::
जिला
तहसील ग्राम / पटवारी हल्का कमांक
खसरा कमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
4
1
2
3
5
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित निजी भूमि का विवरण :-
228/1
0.005
ग्राम-
सोनखेड़ी,
प.ह.नं.- 31
197/1
0.001
202
0.005
196
0.015
266/1
0.002 मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023
4086
[भाग 1
तहसील
जिला
खसरा कमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में) 1
2
3
4
5
266/2
0.001
खण्डवा
हरसूद
225/1
0.001
270
0.001
ग्राम-
सोनखेड़ी,
प.ह.नं.- 31
272
0.003
271
0.001
0.008
395/1
0.003
395/2
394/2
0.012
0.004
393/2
0.007
391
392/2
0.007
392/3
0.001
0.005
359
364
0.001
357
0.007
योग निजी भूमि
0.090
20
खण्डवा
हरसूद
उपयोग हेतु प्रस्तावित शासकीय भूमि का विवरण :-
0.001
220
ग्राम-
सोनखेड़ी,
प.ह.नं.- 31
0.019
0.008
260/1
0.007
0.001
261
0.001
0.004
262
0.001
0.001
263
0.001
0.004
264
268
0.001
269
0.007
0.012
396
360
0.003
361
0.010
356
0.011
0.001
78 4087
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
तहसील
जिला
खसरा क्रमांक
ग्राम / पटवारी
हल्का क्रमांक
2
1
3
खण्डवा
हरसूद
ग्राम-
सोनखेड़ी,
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हेक्टेयर में)
5
4
0.007
355
80
0.001
79
0.019
प.ह.नं.- 31
0.002
71
योग शासकीय भूमि
कुल योग (निजी + शासकीय भूमि)
0.122 17
0.212 37
A
दलीप कुमार , अनुविभागीय आधिकारी (राजस्व) एवं सक्षम प्राधिकारी.
4088
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
[ भाग 1
राजस्व विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2023
क्र.एफ- 6-47-2022- सात- 3.- नगरीय क्षेत्रों की शासकीय भूमि में के धारकों के धारणाधिकार के संबंध में जारी परिपत्र क्र.एफ-6-75-2019- शा . 3 , दिनांक 24 सितम्बर 2020 की कंडिका 3.1 (एक) (घ ) के संदर्भ में एतद्वारा , राज्य सरकार, जिला भोपाल की तहसील हुजूर के नगर शहर भोपाल (ईदगाह हिल्स) की निम्न तालिका अनुसार भूमियों को, जिसमें परिशिष्ट- एक में आवेदित क्षेत्रफल को मय चतुर्सीमा दर्शाया गया है, को अधिसूचित करती हैः-
खसरा नंबर (2) क्रमांक (1)
101 01
02
101 कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
(3)
5710
5710
परिशिष्ट-01
क्र.
खसरा नंबर
चतुर्सीमा
कॉलम नंबर ( 03) के क्षेत्रफल में से (वर्गमीटर में )
कुल क्षेत्रफल (वर्गमीटर में)
(4)
(3)
(1) (2)
(5)
137.40
101
5710 1.
उत्तर ग्रोवर साहब की संपत्ति दक्षिण - रोड
पूर्व -मकान नं. 3 जो कि ईदगाह कोठी का अंश भाग है.
पश्चिम - जीवनधारा अपार्टमेंट एवं खुली जगह
140.52
5710 2.
101
उत्तर - गंगवानी जी का मकान दक्षिण - रोड पूर्व रास्ता पश्चिम - मकान नं.2
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, शुचिस्मिता सक्सेना, उपसचिव.
आयुष विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन , भोपाल
भोपाल, दिनांक 2 मई 2023
क्र. - एफ - 1-1-1-0002-2023- sec.1- उनसठ (Ayu).-मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशित विभागीय अधिसूचना क्र. 404-139-2020-1 - उनसठ , दिनांक 11 फरवरी 2020 द्वारा ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक एक्ट, 1940 की धारा 33 जी के तहत डॉ. राजकुमार पटेल, आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी , संचालनालय , आयुष, भोपाल को ड्रग्स एण्ड कॉस्मेटिक्स रुल्स, 1945 के खण्ड XVIII के नियम 162 के प्रयोजनार्थ मध्यप्रदेश राज्य के लिये औषधि निरीक्षक (आयुर्वेद) नियुक्त किया गया है.
2. राज्य शासन , डॉ. राजकुमार पटेल की नियुक्ति संबंधी उक्त अधिसूचना को अधिक्रमित करते हुए, डॉ. हिम्मत सिंह डाबर, जिला आयुष अधिकारी (वर्तमान में संचालनालय, आयुष में पदस्थ) को उपर्युक्त प्रयोजन हेतु मध्यप्रदेश राज्य के लिये औषधि निरीक्षक (आयुर्वेद) नियुक्त करता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार ,
पंकज शर्मा , उपसचिव.
4089
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं
उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर
जबलपुर, दिनांक 23 मार्च 2023
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती बीना बनर्जी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) के पद पर कार्यरत रहतीं.
जबलपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2023 क्र. B - 2159-दो- 2-26-2010.-श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( सतर्कता ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर कोदिनांक 28 फरवरी से 4 मार्च 2023 तक, पाँच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 5 से 9 मार्च 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( सतर्कता ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
क्र. A- 1755-दो- 2-28-2022.- सुश्री नीता गुप्ता , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , मंदसौर को दिनांक 20 से 27 मार्च 2023 तक दोनों दिन सम्मिलित करते हुए, आठ दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर सुश्री नीता गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , मंदसौर को मंदसौर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रमोद कुमार अग्रवाल, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रिंसिपल रजिस्ट्रार ( सतर्कता ) के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 31 मार्च 2023
प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीता गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
जबलपुर, दिनांक 11 अप्रैल 2023 क्र. A- 1727-दो-2-51-2020.- श्रीमती बीना बनर्जी , डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर निवर्तमान सैट (स्थापना) को दिनांक 10 से 17 मार्च 2023 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती बीना बनर्जी, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निवर्तमान सैट ( स्थापना ) को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
क्र. B - 2673- दो-2-68-2022.- श्री हरसहाय पटेरिया, डिप्टी रजिस्ट्रार (M ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 19 से 27 अप्रैल 2023 तक, नौ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
अवकाश से लौटने पर श्री हरसहाय पटेरिया , डिप्टी रजिस्ट्रार (M) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती बीना बनर्जी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) के पद पर कार्यरत रहतीं.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री हरसहाय पटेरिया , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार (M) के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. A- 1730- दो- 2-51-2020. श्रीमती बीना बनर्जी, डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) , उच्च न्यायालय, मध्यप्रदेश, जबलपुर निवर्तमान सैट (स्थापना ) को दिनांक 31 मार्च से 6 अप्रैल 2023 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती बीना बनर्जी, डिप्टी रजिस्ट्रार, उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर निवर्तमान सैट ( स्थापना ) को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
क्र. B- 2675-दो- 2-63-2022 .- श्री रवि शंकर श्रीवास्तव, डिप्टी रजिस्ट्रार (M) (J) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश , जबलपुर को दिनांक 10 से 13 अप्रैल 2023 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 7 से 9 अप्रैल [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
4090
2023 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 से 16 अप्रैल 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
क्र. A- 1485-दो-2-21-2019 .-श्री लखन लाल गर्ग, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय, भिण्ड को दिनांक 20 से 21 मार्च 2023 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 18 एवं 19 मार्च 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 22 मार्च 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री रवि शंकर श्रीवास्तव , डिप्टी रजिस्ट्रार (M) (J) , उच्च न्यायालय , मध्यप्रदेश, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
अवकाश से लौटने पर श्री लखन लाल गर्ग , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , भिण्ड को भिण्ड पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री रवि शंकर श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( M ) (J ) के पद पर कार्यरत रहते.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री लखन लाल गर्ग, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
माननीय मुख्य न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
जबलपुर, दिनांक 23 मार्च 2023
क्र. A- 1487-दो-2-27-2020.- श्री अनिल कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 27 फरवरी से 1 मार्च 2023 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकश स्वीकृत किया जाता है.
क्र. A- 1481-दो- 2-63-2018 .- श्री आर. के. वाणी , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन को दिनांक 20 से 21 मार्च 2023 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 19 एवं 20 मार्च 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. वाणी , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर . के. वाणी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. A- 1489-दो-3-21-2021.- श्री रविन्दर सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , कटनी को दिनांक 23 से 25 फरवरी 2023 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 26 फरवरी 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
क्र. A- 1483-दो- 2-27-2020.- श्री अनिल कुमार सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , ग्वालियर को दिनांक 23 से 25 मार्च 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 22 मार्च 2023 के एवं अवकाश के पश्चात्में दिनांक 26 मार्च 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री रविन्दर सिंह, प्रधान न्यायाधीश, कुटुंब न्यायालय , कटनी को कटनी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अनिल कुमार सिंह , प्रधान न्यायाधीश , कुटुंब न्यायालय, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री रविन्दर सिंह , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनिल कुमार सिंह, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
4091
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
क्र. A- 1492-दो-2-35-2021. श्रीमती शशिकांता वैश्य, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को दिनांक 20 से 23 फरवरी 2023 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशिकांता वैश्य, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शशिकांता वैश्य, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. A- 1497-दो-2-32-2022.- श्री अखिलेश कुमार मिश्र, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , नीमच को दिनांक 27 फरवरी से 4 मार्च 2023 तक, छह दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश में से दिनांक 3 से 4 मार्च 2023 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश, उपभोग नहीं करने के कारण निरस्त किया जाता है.
क्र. A- 1499-दो-2-50-2018 .-डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 27 से 29 मार्च 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 26 मार्च 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 मार्च 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. साहू, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B- 2123- दो- 2-9-2012.- श्री नवीन कुमार सक्सेना, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जबलपुर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक-3- ( ए) -19-03- इक्कीस - ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3440- इक्कीस - ब( एक ) , दिनांक 7 दिसम्बर 2007 में दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 मार्च 2023 तक एक वर्ष पाँच माह की अवधि के लिए बाईस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. B - 2125- दो-2-51-2021.- श्रीमती मनीषा बसेर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , विदिशा को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है :-
1. दिनांक 6 मार्च 2023 का एक दिन का स्वीकृत ऐच्छिक अवकाश निरस्त किया गया है.
2. दिनांक 10 से 11 मार्च 2023 तक दो दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के पूर्व के अनुक्रम में, दिनांक 6 से 9 मार्च 2023 तक चार दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती बसेर, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, विदिशा को विदिशा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती मनीषा बसेर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. B - 2132- दो -2-51-2015.-श्री के. एस . शाक्य, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 10 से 13 अप्रैल 2023 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 से 16 अप्रैल 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री के. एस. शाक्य, द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री के. एस . शाक्य, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो द्वितीय अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B- 2136-दो- 2-50-2015.- श्री सुरेश चन्द्र पाल, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , पन्ना को दिनांक 10 से 13 अप्रैल 2023 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 अप्रैल 2023 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 से 16 अप्रैल 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री सुरेश चन्द्र पाल , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, पन्ना को पन्ना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023
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अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुरेश चन्द्र पाल , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B - 2161-दो- 2-14-2015 .- श्री सनत कुमार कश्यप, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उमरिया को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक 3- ( ए) 19-03- इक्कीस - ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 22 सितम्बर 2020 से 21 सितम्बर 2022 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
क्र. B - 2139- दो- 2-67-2016.- श्रीमती सुरभि मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को दिनांक 22 फरवरी से 4 मार्च 2023 तक , ग्यारह दिन का कम्युटेड अवकश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 5 मार्च 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती सुरभि मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सिंगरौली को सिंगरौली पुनः पदस्थापित किया जाता है .
क्र. B- 2163-दो-2-52-2021. श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, बुरहानपुर को दिनांक 4 से 11 मार्च 2023 तक, आठ दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 12 मार्च 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती सुरभि मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. B - 2165-दो-2-62-2016.- श्री आर. एन. चंद, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया गया है:-
1. दिनांक 27 से 28 फरवरी 2023 तक, दो दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया गया है.
क्र. B- 2141-दो-3-420-80- भाग- बारह.- श्रीमती गिरिबाला सिंह, सेवानिवृत्त प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, भोपाल को मध्यप्रदेश शासन , विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश फा. 195 - इक्कीस - ब ( एक )-2018 , दिनांक 31 मार्च 2018 , समसंख्यक पत्र क्रमांक 4346 - इक्कीस- ब( एक) -2018 , दिनांक 19 सितम्बर 2018 , समसंख्यक आदेश क्रमांक 3 ( ए) 19-03 - इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 3 ) , मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग, मंत्रालय, भोपाल के संशोधित ज्ञापन क्रमांक- एफ 6-1-2018- नियम- चार, दिनांक 08 मार्च 2019 के अनुसार श्रीमती सिंह को उनकी सेवानिवृत्ति दिनांक 28 फरवरी 2023 को निम्नानुसार अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति प्रदान की जाती है:-
1. अर्जित अवकाश 240
अर्द्धवेतन अवकाश 60
योग : 300 दिवस
2. दिनांक 27 फरवरी से 4 मार्च 2023 तक, छह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 5 मार्च 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री आर. एन. चंद, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सीहोर को सीहोर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
2. उक्त अवकाश के वेतन के समतुल्य राशि की गणना निम्नानुसार की जावेगी:-
(i ) अर्जित अवकाश के एवज में भुगतान = 240 दिवस का पूर्ण अवकाश वेतन .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
(ii) सेवानिवृत्ति की तिथि को आधा अवकाश वेतन अनुज्ञेय महंगाई भत्ता
अर्द्धवेतनिक अवकाश
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. एन. चंद, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
के एवज में नगद = X 60
30
भुगतान.
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मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
जबलपुर, दिनांक 27 मार्च 2023
क्र. A- 1559-दो- 2-3-2018 .- श्री राजवर्धन गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , सतना को दिनांक 13 से 17 मार्च 2023 तक, पाँच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 मार्च 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री राजवर्धन गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजवर्धन गुप्ता , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. A- 1561- दो- 2-61-2021 .- श्री पूरन चंद्र गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , बैतूल को दिनांक 13 से 17 मार्च 2023 तक, पाँच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 मार्च 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री पूरन चंद्र गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, बैतूल को बैतूल पुनः पदस्थापित किया जाता है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री पूरन चंद्र गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
जबलपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2023
क्र. D- 1706-दो-2-53-2022.- श्रीअनीष कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रायसेन को दिनांक 29 मार्च से 4 अप्रैल 2023 तक, सात दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अनीष कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को रायसेन पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनीष कुमार मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. D - 1708- दो -2-29-2020 .- श्री वीरेन्द्र प्रताप सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , शहडोल को दिनांक 19 से 20 जनवरी 2023 तक, दो दिन के आकस्मिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 1 नवम्बर 2019 से 31 अक्टूबर 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) -19-03- इक्कीस- ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666 - इक्कीस- ब( एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
क्र. A-1751-दो- 2-27-2022 .- श्री सुधीर सिंह चौहान , प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , सीधी को दिनांक 15 फरवरी से 3 मार्च 2023 तक, सत्रह दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री सुधीर सिंह चौहान, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, सीधी को सीधी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुधीर सिंह चौहान, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. A- 1753-दो- 2-50-2018.- डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर को दिनांक 13 से 17 मार्च 2023 तक, पाँच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 18 एवं 19 मार्च 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान कीजाती है.
अवकाश से लौटने पर डॉ. रमेश साहू, प्रथम अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , जबलपुर को जबलपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि डॉ. रमेश साहू, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. A- 1757-दो- 2-52-2021.- श्रीमती आशिता श्रीवास्तव , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर को दिनांक 3 से 8 अप्रैल 2023 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 2 अप्रैल 2023 के एवं पश्चात् में दिनांक 9 अप्रैल 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
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अवकाश से लौटने पर श्रीमती आशिता श्रीवास्तव , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , बुरहानपुर को बुरहानपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती आशिता श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. A- 1762-दो- 2-14-2015.- श्रीमती रेणुका कंचन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, दमोह को दिनांक 17 से 21 अप्रैल 2023 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 से 16 अप्रैल 2023 एवं पश्चात् में दिनांक 22 से 23 अप्रैल 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती रेणुका कंचन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दमोह को दमोह पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती रेणुका कंचन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. B - 2600- दो-2-9-2022.- श्री अजीत सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, मंदसौर को मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक-3- ( ए) 19-03- इक्कीस- ब( एक) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 12 ( 1 ) के अंतर्गत दिनांक 10 सितम्बर 2020 से 9 सितम्बर 2022 तक, दो वर्ष की ब्लाक अवधि के लिए तीस दिवस के अर्जित अवकाश को नगद भुगतान के लिए समर्पित करने की स्वीकृति प्रदान की जाती है.
जबलपुर, दिनांक 6 अप्रैल 2023
क्र. B - 2602- दो-2-23-2020. श्री काशीनाथ सिंह, तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , हरदा वर्तमान में जबलपुर को दिनांक 24 से 26 अक्टूबर 2022 तक के सार्वजनिक अवकाश दिनांक 27 अक्टूबर 2022 के ऐच्छिक अवकाश तथा दिनांक 28 से 29 अक्टूबर 2022 तक आकस्मिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण , दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्रमांक- 3- (ए) 19-03- इक्कीस- ब ( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 -ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक-3666 - इक्कीस- ब( एक) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
क्र. B- 2618-दो- 2-59-2016 .- श्री अरुण कुमार सिंह, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , सागर को दिनांक 4 नवम्बर 2022 के एक दिन के ऐच्छिक अवकाश , दिनांक 5 नवम्बर 2022 के एवं दिनांक 7 नवम्बर 2022 तक, दो दिन के आकस्मिक अवकाश के साथ एल. टी. सी. सुविधा का उपभोग करने के कारण दिनांक 1 नवम्बर 2021 से 31 अक्टूबर 2023 तक की ब्लाक अवधि हेतु 10 दिवस ( केवल दस दिवस ) के अर्जित अवकाश नगदीकरण की स्वीकृति मध्यप्रदेश शासन, विधि और विधायी कार्य विभाग , भोपाल के आदेश क्र. - 3- ( ए) -19-03 - इक्कीस ब( एक ) , दिनांक 15 जून 2006 के अनुक्रमांक 9 ( 1 - ड) एवं समसंख्यक ज्ञापन क्रमांक- 3666- इक्कीस- ब ( एक ) 2011 , दिनांक 8 अगस्त 2011 में दिए गए निर्देशों के अंतर्गत प्रदान की जाती है.
जबलपुर, दिनांक 10 अप्रैल 2023
क्र. A- 1770-दो-2-42-2020.- श्री एच. के. कौशिक, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, दतिया को दिनांक 12 से 13 अप्रैल 2023 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 से 16 अप्रैल 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री एच . के. कौशिक, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. के. कौशिक, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. B- 2639-दो- 2-55-2017.- सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, डिण्डौरी को दिनांक 5 से 6 अप्रैल 2023 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 4 अप्रैल 2023 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 7 अप्रैल 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर सुश्री नीना आशापुरे, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , डिण्डौरी को डिण्डौरी पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि सुश्री नीना आशापुरे, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
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मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
भाग 1 ]
जबलपुर, दिनांक 18 अप्रैल 2023
क्र. A- 1932-दो- 2-35-2021 .- श्रीमती शशिकांता वैश्य, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, भोपाल को निम्नानुसार अवकाश निरस्त एवं स्वीकृत किया जाता है :-
1. दिनांक 27 से 28 मार्च 2023 तक दो दिन का स्वीकृत आकस्मिक अवकाश निरस्त किया जाता है.
2. दिनांक 27 से 31 मार्च 2023 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्रीमती शशिकांता वैश्य, अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , भोपाल को भोपाल पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्रीमती शशिकांता वैश्य, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जातीं तो अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहतीं.
क्र. A- 1934- दो- 2-18-2023 .- श्री देवेन्द्र पाल सिंह गौर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , नरसिंहपुर को दिनांक 17 से 21 अप्रैल 2023 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 से 16 अप्रैल 2023 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 22 एवं 23 अप्रैल 2023 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री देवेन्द्र पाल सिंह गौर, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , नरसिंहपुर को नरसिंहपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री देवेन्द्र पाल सिंह गौर, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. A- 1936- दो- 2-42-2020. श्री एच. के. कौशिक, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, दतिया को दिनांक 25 से 27 अप्रैल 2023 तक, तीन दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 22 एवं 23 अप्रैल 2023 के सार्वजनिक अवकाश तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 24 अप्रैल 2023 के स्थानीय अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री एच. के. कौशिक, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. के. कौशिक, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. A- 1938-दो-2-63-2018 .- श्री आर. के. वाणी, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन को दिनांक 10 से 11 अप्रैल 2023 तक, दो दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है . साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 9 अप्रैल 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री आर. के. वाणी , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , उज्जैन को उज्जैन पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री आर. के. वाणी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B- 2791-दो- 2-53-2022 .- श्रीअनीष कुमार मिश्रा, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को दिनांक 29 मार्च से 4 अप्रैल 2023 तक, सात दिन के स्वीकृत अर्जित अवकाश के अनुक्रम में, दिनांक 5 अप्रैल 2023 का एक दिन का अर्जित अवकाश और स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री अनीष कुमार मिश्रा , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रायसेन को रायसेन पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री अनीष कुमार मिश्रा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
क्र. B- 2794-दो-2-14-2021 . श्री प्रदीप मित्तल , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को दिनांक 8 से 13 मई 2023 तक, छह दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 7 मई 2023 के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 14 मई 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
अवकाश से लौटने पर श्री प्रदीप मित्तल , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , श्योपुर को श्योपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रदीप मित्तल , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 5 मई 2023
4096
क्र. D - 1875- दो-2-42-2020.- श्री एच. के. कौशिक, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , दतिया को दिनांक 31 मार्च से 1 अप्रैल 2023 तक, दो दिन का कम्युटेड अवकश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 2 अप्रैल 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
क्र. B - 2787-दो-2-36-2020.- श्री चन्द्र देव शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छिन्दवाड़ा को 1 से 4 मई 2023 तक, चार दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 30 अप्रैल 2023 के एवं अवकाश के पश्चात् में दिनांक 5 मई 2023 के सार्वजनिक अवकाश के लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री एच. के. कौशिक, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है .
अवकाश से लौटने पर श्री चन्द्र देव शर्मा, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय, छिन्दवाड़ा को छिन्दवाड़ा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री एच. के. कौशिक, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री चन्द्र देव शर्मा, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र. B -2789-दो-2-2-2023 .- श्री संजीव श्रीवास्तव , प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दतिया को दिनांक 27 से 31 मार्च 2023 तक, पाँच दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है.
अवकाश से लौटने पर श्री संजीव श्रीवास्तव, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , दतिया को दतिया पुनः पदस्थापित किया जाता है.
क्र. D - 1877-दो - 2-64-2021 .- श्री ओ. पी. एस. रघुवंशी , प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , छतरपुर को दिनांक 1 से 3 अप्रैल 2023 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 4 अप्रैल 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है .
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
अवकाश से लौटने पर श्री ओ . पी. एस. रघुवंशी, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , छतरपुर को छतरपुर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री संजीव श्रीवास्तव, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री ओ. पी. एस. रघुवंशी, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते .
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, यू. एस. दुबे, विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी.
क्र. D- 1879-दो-2-101-2017.- श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश, रीवा को दिनांक 17 से 21 अप्रैल 2023 तक, पाँच दिन का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 14 से 16 अप्रैल 2023 तक के तथा अवकाश के पश्चात् में दिनांक 22 से 23 अप्रैल 2023 तक के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
मध्यप्रदेश , उच्च न्यायालय , खण्डपीठ ग्वालियर
ग्वालियर , दिनांक 12 अप्रैल 2023 अवकाश से लौटने पर श्री सुबोध कुमार जैन, प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश , रीवा को रीवा पुनः पदस्थापित किया जाता है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री सुबोध कुमार जैन, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
क्र.-1673 - स्था.- 2023.- श्री प्रशांत पी. गाड़े , डिप्टी रजिस्ट्रार (एम) , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, खण्डपीठ, ग्वालियर को दिनांक 23 मार्च से 6 अप्रैल 2023 तक, कुल पन्द्रह दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पूर्व में दिनांक 22 मार्च 2023 एवं अंत में दिनांक 7 से 9 अप्रैल 2023 का सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अवकाश से लौटने पर श्री प्रशांत पी. गाड़े, डिप्टी रजिस्ट्रार (एम) , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , खण्डपीठ, ग्वालियर को ग्वालियर पुनः पदस्थापित किया जाता है.
क्र. D- 1873- दो- 2-3-2018 .- श्री राजवर्धन गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , सतना को दिनांक 27 से 29 मार्च 2023 तक, तीन दिन का कम्युटेड अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही अवकाश के पश्चात् में दिनांक 30 मार्च 2023 के सार्वजनिक अवकाश का लाभ उठाने की अनुमति प्रदान की जाती है.
अर्जित अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
अवकाश से लौटने पर श्री राजवर्धन गुप्ता, प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , सतना को सतना पुनः पदस्थापित किया जाता है.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री प्रशांत पी. गाड़े , उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो डिप्टी रजिस्ट्रार ( एम ) के पद पर कार्यरत रहते.
कम्युटेड अवकाशकाल में उन्हें अवकाश वेतन तथा भत्ता उसी दर से देय होगा जो उन्हें अवकाश पर जाने के तत्काल पूर्व मिलता था.
प्रमाणित किया जाता है कि श्री राजवर्धन गुप्ता, उपरोक्तानुसार अवकाश पर नहीं जाते तो प्रधान न्यायाधीश के पद पर कार्यरत रहते.
माननीय प्रशासनिक न्यायाधिपति महोदय के आदेशानुसार, अखिलेश कुमार मिश्र, प्रिंसिपल रजिस्ट्रार.