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ध्य प्रदे श शास
सत्यमेव जयत
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
भोपाल , सोमवार, दिनांक 8 मई 2023- वैशाख 18 , शक 1945
क्रमांक 147]
परिवहन विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 8 मई 2023
क्र. एफ-22-71-2021 / आठ. मोटरयान अधिनियम , 1988 (1988 का 59) की धारा 200 की उप- धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 6 मार्च 2023 में प्रकाशित इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ - 22-71-2021 - आठ , में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:--
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , सूची में, सरल क्रमांक 18 , 19 एवं 20 में , शब्द " पुलिस विभाग की यातायात शाखा " के स्थान पर , शब्द "राज्य में पुलिस थानों एवं यातायात पुलिस थानों " स्थापित किए जाएं .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, सिबि चक्रवर्ती, अपर सचिव.
293
a मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 8 मई 2023
294
Bhopal , the 8th May 2023
No. F 22-71-2021 - VIII .-- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of Section 200 of the Motor Vehicles Act , 1988 (59 of 1988) , the State Government, hereby, makes , the following amendment in this department's Notification No. F 22-71-2021 - VIII , published in the Madhya Pradesh Gazette , dated 6th March, 2023 namely:-
AMENDMENT
In the said notification in the list, in serial number 18 , 19 and 20 for the words " Traffic branch of Police Department " , the words " Police Station and Traffic Police Station in the State " shall be substi- tuted.
By order and in the name ofthe Governor of Madhya Pradesh , SIBI CHAKKRAVARTHY , Addl . Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023.