इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 150]
भोपाल, बुधवार , दिनांक 10 मई 2023- वैशाख 20, शक 1945
तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 10 मई 2023
फाइल क्र. 14-17-2007-बयालीस-1 -निजी व्यावसायिक संस्था ( प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण ) अधिनियम, 2007 की धारा 12 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश चिकित्सा शिक्षा प्रवेश नियम, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-
संशोधन
1. नियम 2 के उपनियम ( ठ) के स्थान पर निम्नलिखित उपनियम स्थापित किया जाएं, अर्थात् :-
" (ठ) " प्रवर्ग " से अभिप्रेत है, महिला, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सैनिक, दिव्यांग , अनिवासी भारतीय प्रवर्ग एवं शासकीय विद्यालय के विद्यार्थी;
2. नियम 2 के उपनियम ( प ) के पश्चात् निम्नलिखित उपनियम जोड़े जाएं, अर्थात्: -
" (फ ) " शासकीय विद्यालय " से अभिप्रेत है , मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित शासकीय विद्यालय";
(ब ) " शासकीय विद्यालय के विद्यार्थी " से अभिप्रेत है , ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने शासकीय विद्यालय में कक्षा 6 वीं से 12वीं तक नियमित अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण की हो अथवा शिक्षा का अधिकार अधिनियम के माध्यम से प्रवेश के आधार पर कक्षा 1 से 8 वीं तक निजी विद्यालयों में अध्ययन करने के पश्चात् शासकीय विद्यालय में कक्षा 9वीं से 12वीं तक नियमित अध्ययन कर परीक्षा उत्तीर्ण की हो. ".
299 300
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 10 मई 2023
3. अनुसूची 3 की तालिका में क्रमांक 9 के नीचे निम्नलिखित क्रमांक १क जोड़ा जाए : -
क्र.
स्नातक पाठ्यक्रम ( एमबीबीएस / बीडीएस )
डिप्लोमा/ स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम
9क
शासकीय विद्यालय विद्यार्थी प्रवर्ग से प्रवेश के लिये अभ्यर्थी को संबंधित विभाग के जिला शिक्षा अधिकारी / जिला संयोजक / सहायक आयुक्त द्वारा जारी किया गया इस आशय का प्रमाण - पत्र कि अभ्यर्थी नियम 2 ( ब ) की अपेक्षा पूर्ण करता है, मूल प्रति में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा.
4. अनुसूची 2 के विद्यमान खण्ड ( ब ) की सारणी के स्थान पर निम्नलिखित सारणी स्थापित की जाए :-
पाठ्यक्रम जिसमें लागू है " प्रवर्ग (1)
(2)
महिला अभ्यर्थी
समस्त
समस्त दिव्यांग अभ्यर्थी
स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अभ्यर्थी एमबीबीएस एवं बीडीएस
सैनिक अभ्यर्थी
एमबीबीएस एवं बीडीएस
शासकीय विद्यालय के विद्यार्थी एमबीबीएस एवं बीडीएस महाविद्यालय जिसमें लागू है (3)
कुल सीटों का प्रतिशत (4)
30 समस्त महाविद्यालयों में
5 समस्त महाविद्यालयों में
3 केवल शासकीय महाविद्यालय
3 केवल शासकीय महाविद्यालय
5" समस्त शासकीय एवं निजी महाविद्यालय
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. आर. धाकड़ , अपर सचिव.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय, भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023.