दध्य प्रदे श
श शासन
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सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 19 ]
भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 12 मई 2023- वैशाख 22, शक 1945
विषय -सूची
भाग 1.- ( 1 ) राज्य शासन के आदेश, ( 2 ) विभाग प्रमुखों के आदेश, (3 ) उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं, (4) राज्य शासन के संकल्प, ( 5 ) भारत शासन के आदेश और अधिसूचनाएं, (6 ) निर्वाचन आयोग , भारत की अधिसूचनाएं, ( 7 ) लोक- भाषा परिशिष्ट.
भाग 2.- स्थानीय निकाय की अधिसूचनाएं.
भाग 3.- ( 1 ) विज्ञापन और विविध सूचनाएं,
(2 ) सांख्यिकीय सूचनाएं.
भाग 4.-(क) ( 1 ) मध्यप्रदेश विधेयक, ( 2 ) प्रवर समिति के प्रतिवेदन, (3 ) संसद् में पुरःस्थापित विधेयक,
(ख) ( 1 ) अध्यादेश, ( 2 ) मध्यप्रदेश अधिनियम, (3) संसद्के अधिनियम,
(ग) ( 1 ) प्रारूप नियम, ( 2 ) अंतिम नियम.
भाग १
राज्य शासन के आदेश
विधि और विधायी कार्य विभाग
भोपाल, दिनांक 2 मई 2023
फा. क्र. 1930-2023- इक्कीस- ब ( एक ) .- राज्य शासन, उच्च न्यायालय की अनुशंसा पर मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय अधिनियम , 1984 (1984का सं. 66 ) की धारा 4 सहपठित मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अन्तर्गत उच्चतर न्यायिक सेवा के निम्नलिखित न्यायिक अधिकारियों को एतद्वारा , उनके नाम के सम्मुख दर्शाये अनुसार उक्त पद पर पदभार ग्रहण करने के दिनांक से आगामी आदेश होने तक प्रतिनियुक्ति पर नियुक्त करता है :-
क्र. न्यायिक अधिकारी का नाम एवं वर्तमान पदस्थापना
(2)
(1)
01. श्री अंजनी नंदन जोशी, तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , बैढ़न, जिला सिंगरौली.
नवीन पदस्थापना
(3)
प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , दमोह श्री भगवत प्रसाद पाण्ड्यके स्थान पर.
4097
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री, मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित-2023 .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
4098
(2)
(1)
02. श्रीमती नोरीन निगम,
तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र
न्यायाधीश, सीधी.
03. डॉ. कुलदीप जैन,
प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र
न्यायाधीश , सारंगपुर, जिला राजगढ़.
04. श्री अवधेश कुमार ( गुप्ता ) ,
विधिक सलाहकार,
लोकायुक्त संगठन, भोपाल.
(3)
प्रधान न्यायाधीश, कुटुम्ब न्यायालय , सतना ( रिक्त पद पर) . प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय, नीमच ( रिक्त पद पर) . प्रधान न्यायाधीश , कुटुम्ब न्यायालय , डिण्डौरी में रिक्त पद पर तथा इसके साथ ही वे हर महीने 2 सप्ताह की अवधि के लिए कुटुम्बन्यायालय , उमरिया में श्रृंखला न्यायालय आयोजित करेंगे.
उक्त अधिकारियों को देय वेतन तथा भत्ते का निर्धारण मध्यप्रदेश कुटुम्ब न्यायालय नियम, 2002 के नियम 3 के अंतर्गत विकलनीय होगा.
भोपाल, दिनांक 8 मई 2023
फा. क्र. 2159 - इक्कीस- ब ( एक ) -2023.- विधिक सेवा प्राधिकरण संशोधन अधिनियम, 1994 ( 1994 का संख्यांक 59 ) द्वारा यथा संशोधित विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 का संख्यांक 39 की धारा 6 की उपधारा ( 2 ) को खण्ड ( ग ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधिपति के परामर्श से श्री आलोक अवस्थी, प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष , जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर को उनके द्वारा कार्यभार ग्रहण करने के दिनांक से दो वर्ष की कालावधि के लिये मध्यप्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण , के पदेन सदस्य के रूप से नामनिर्दिष्ट करता है.
No. 2159 -XXI - B ( 1 ) -2023. In exercise of the powers conferred by clause (c) of sub - section (2) of Section 6 of the Legal Services Authorities Act , 1987 (No. 39 of 1987) as amended by Legal Services Authorities (Amendment) Act , 1994 (No. 59 of 1994) , the State Government in consultation with the Chief Justice of Madhya Pradesh High Court , hereby nominate Shri Alok Awasthi , Principal District Judge and Chairman , District Legal Services Authorities , Jabalpur as Ex- OfficioMembers of the Madhya Pradesh State Legal Services Authority for a period of two years with effect from the date assume charge .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बिनोद कुमार द्विवेदी, प्रमुख सचिव.
भोपाल, दिनांक 28 अप्रैल 2023
फा. क्र. 1784- इक्कीस- ब ( दो ) .- राज्य शासन, इस विभाग के आदेश दिनांक 18 अप्रैल 2022 द्वारा लोकायुक्त संगठन ग्वालियर के प्रकरणों में पैरवी किये जाने हेतु नियुक्त अधिवक्ता श्री संकल्प शर्मा, विशेष लोक अभियोजक, ग्वालियर के कार्यकाल में दिनांक 19 अप्रैल 2023 से पुनः एक वर्ष की अभिवृद्धि करता है. उन्हें प्रतिमाह नियत मासिक पारिश्रमिक की राशि 55000/- रुपये तथा संबंधित प्रकरण का स्टेशनरी आदि का अनुषांगिक व्यय देय होगा, पारिश्रमिक का भुगतान लोकायुक्त संगठन भोपाल द्वारा किया जावेगा.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकास भटेले , अतिरिक्त सचिव.
4099
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
महिला एवं बाल विकास विभाग
मंत्रालय , वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 30 मई 2023
क्र. 1130-1292582-2023 - पचास- 2.- किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम 2015 ( 2016 का सं. 02) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2 ) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात्:-
अनुसूची
जिले का नाम
क्र.
किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(4)
(3)
(2)
(1)
सीहोर
1
सीहोर
सुश्री इकरा मिनहाज, JMFC
ग्वालियर
ग्वालियर
2
श्रीमती रूपाली उईके, JMFC
No. 1130-1292582-2023 - L- 2.-In exercise of the powers conferred by sub section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act 2015 (No. 02 of 2016) , the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column ( 2) of the Schedule below for the District as specified in column (3 ) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely :-
SCHEDULE
Name of the District
S. No. Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter
(3)
(2)
(1)
Sehore
Sehore
1
Name of the Principal Magistrate & Designation (4) Sushri . Iqra Minhaj , JMFC
Gwalior
Gwalior
2
Smt. Rupali Uikey , JMFC
क्र. 1132-1275732-2023 - पचास-2.- किशोर न्याय ( बालकों की देखरेख और संरक्षण ) अधिनियम 2015 (2016 का सं. 02 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए राज्य सरकार, एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम (2 ) में यथाविनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम ( 3 ) में यथाविनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए कॉलम ( 4 ) में यथाविनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है, अर्थात् :-
अनुसूची
जिले का नाम
क्र.
किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम (4)
(3)
(2)
(1)
1
श्रीमती सविता वर्मा, JMFC
नरसिंहपुर
नरसिंहपुर 4100
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
No. 1132-1275732-2023 - L - 2.- In exercise of the power conferred by sub section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act , 2015 (No. 02 of 2016) , the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2 ) of the Schedule below for the District as specified in column (3 ) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act, namely
SCHEDULE
Name of the District
S. No. Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter
(1) 1
Name of the Principal Magistrate & Designation
(4) Smt . Savita Verma, JMFC
(3)
Narsinghpur
(2) Narsinghpur
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, दीपाली रस्तोगी, प्रमुख सचिव.
भोपाल , दिनांक 10 मई 2023
क्र. 1222-1292608-23- पचास-2.-किशोर न्याय ( बालकों की देखदेख और संरक्षण ) अधिनियम 2015 ( 2016 का सं. 02 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) तथा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 2 ) में यथा विनिर्दिष्ट किशोर न्याय बोर्ड में कॉलम ( 3 ) में यथा विनिर्दिष्ट जिले के लिये उक्त अधिनियम के अधीन ऐसे बोर्ड को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने तथा कर्तव्यों का निर्वहन करने के प्रयोजनों के लिए कॉलम ( 4 ) में यथा विनिर्दिष्ट न्यायिक अधिकारी को प्रधान मजिस्ट्रेट के रूप में पदांकित करता है , अर्थात्:-
अनुसूची
जिले का नाम
क्र.
किशोर न्याय बोर्ड और उसका मुख्यालय
(2)
(1)
प्रधान मजिस्ट्रेट का नाम एवं पदनाम
(3) भोपाल
भोपाल
1
दमोह
2
दमोह
(4) सुश्री श्रुति जैन, JMFC सुश्री दिव्या रामटेके, JMFC
No. 1222-1292608-23 - L - 2.- In exercise of the power conferred by sub section ( 1 ) and (2) of Section 4 of the Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015 (No. 02 of 2016 ) , the State Government hereby designates Judicial Officers as specified in column No. (4) as the Principal Magistrate in the following Juvenile Justice Board as specified in the column (2) of the Schedule below for the District as specified in column (3 ) thereof for the purpose of exercising of the powers and discharging the duties conferred on such Board under the said Act , namely :-
SCHEDULE
Name of the District
S. No. Name of the Juvenile Justice Board & its Head Quarter Name of the Principal
Magistrate & Designation
(4)
(3) Bhopal Damoh
(2) Bhopal Damoh
(1) 1 2
Sushri . Shruti Jain , JMFC Suhri Divya Ramteke , JMFC
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, अजय कटेसारिया, उपसचिव.
4101
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 3 मई 2023
क्र. यूडीएच - 4-3-5-0008-2023- अठारह - 5.- राज्य शासन, एतद्वारा , भू- संपदा नियम , 2017 के नियम 32 ( सी ) के अंतर्गत मध्यप्रदेश भू- सम्पदा अपीलीय अधिकरण के पत्र दिनांक 22 फरवरी 2023 में दिये गये प्रस्ताव/शर्तों के अनुरूप श्रीमती जयश्री कियावत, ( सेवानिवृत्त भारतीय प्रशासनिक सेवा के सुपर टाइम स्केल वेतनमान ) को रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश भू- सम्पदा अपीलीय अधिकरण ( रिएट ) , भोपाल के पद पर अस्थायी रूप से संविदा नियुक्ति पर पदस्थ किये जाने की अनुमति प्रदान करती है.
भोपाल, दिनांक 4 मई 2023
क्र. 841-2023 - अठारह 5.- राज्य शासन, एतद्वारा , मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम , 1973 की धारा 17क( 1 ) के अंतर्गत बालाघाट विकास योजना , हेतु मध्यप्रदेश शासन, आवास एवं पर्यावरण विभाग के आदेश क्रमांक एफ-3-25-99- बत्तीस, दिनांक 30 मार्च, 1999 को निरस्त करते हुए, बालाघाट विकास योजना पुनर्विलोकन एवं संशोधन हेतु निम्नानुसार समिति का पुनर्गठन किया जाता है . यह समिति, अधिनियम की धारा 17 क( 2 ) में उल्लेखित प्रावधानों के अनुसार कार्य करेगी :-
संस्था / पता
पदनाम
अधिनियम की
धारा 17 (क) (1 ) की उपधारा
(3)
(2)
(1)
समिति में पद
(4)
सदस्य
लोक सभा क्षेत्र, बालाघाट
सासंद सदस्य
(क)
विधायक
सदस्य
विधानसभा क्षेत्र, बालाघाट
(ख)
अध्यक्ष
सदस्य
नगरपालिका परिषद्, बालाघाट
(ग)
सदस्य
जिला पंचायत, बालाघाट
अध्यक्ष
(घ)
कोई नहीं
नगर विकास प्राधिकरण / साडा
अध्यक्ष
(ङ)
अध्यक्ष
सदस्य
जनपद पंचायत, छिन्दवाड़ा
(च)
सदस्य
सरपंच ग्राम पंचायत, कोसमी
( 1) सरपंच
(छ)
सदस्य
सरपंच ग्राम पंचायत, कोलवा
(2) सरपंच
सदस्य
सरपंच ग्राम पंचायत , टवेझिरी
(3) सरपंच
सदस्य
सरपंच ग्राम पंचायत, बोदा
(4) सरपंच
सदस्य
सरपंच ग्राम पंचायत, आंवलाझिरी
(5) सरपंच
सदस्य
सरपंच ग्राम पंचायत, भरवेली
(6) सरपंच
(7) सरपंच
सदस्य
सरपंच ग्राम पंचायत, हीरापुर
सदस्य
सरपंच ग्राम पंचायत, भटेरा
(8 ) सरपंच
सदस्य
सरपंच ग्राम पंचायत, बघोली
(9) सरपंच
सदस्य
सरपंच ग्राम पंचायत, अमेड़ा
(18) सरपंच
सदस्य
सरपंच ग्राम पंचायत, बगदरा
(11) सरपंच
सदस्य
सरपंच ग्राम पंचायत, नवेगांव
(12) सरपंच
सदस्य
सरपंच ग्राम पंचायत, लिंगा ( लिंगा एवं परसवाड़ा )
(13) सरपंच
सदस्य
सरपंच ग्राम पंचायत, नैतरा
(14) सरपंच
सदस्य
सरपंच ग्राम पंचायत, गोगलई
(15) सरपंच
सदस्य
सरपंच ग्राम पंचायत, खैरी
(16) सरपंच 4102
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 मई 2023
(2)
(3) (1)
(17) सरपंच
(4)
सदस्य
सरपंच ग्राम पंचायत, एकोड़ी
सदस्य
सरपंच ग्राम पंचायत , रेंगाटोला
(18) सरपंच
(19) सरपंच
सदस्य
सरपंच ग्राम पंचायत, जागपुर
सदस्य
सरपंच ग्राम पंचायत , रजेगांव
(20) सरपंच
सदस्य
सरपंच ग्राम पंचायत, अलेझरी
(21) सरपंच
सदस्य
सरपंच ग्राम पंचायत, गर्रा
(22) सरपंच
(23) सरपंच
सदस्य
सरपंच ग्राम पंचायत, मांझापुर
सदस्य
सरपंच ग्राम पंचायत, कनकी
(24) सरपंच
(25) सरपंच
सदस्य
सरपंच ग्राम पंचायत, डुंगरिया
सदस्य
कलेक्टर, जिला बालाघाट
(ज) (1) प्रतिनिधि
(2) प्रतिनिधि कार्यपालन यंत्री, लोक निर्माण विभाग , बालाघाट सदस्य
(3) प्रतिनिधि कार्यपालन यंत्री, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग , बालाघाट सदस्य
(4) प्रतिनिधि कार्यपालन यंत्री, जल संसाधन विभाग , बालाघाट सदस्य
(5) प्रतिनिधि सदस्य
इंस्टिट्यूट ऑफ टाउन प्लानर्स इंडिया
(6) प्रतिनिधि
सदस्य
इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियर्स इंडिया
सदस्य
काउंसिल ऑफ आर्किटेक्चर
(7) प्रतिनिधि
(झ)
संयोजक
संयुक्त संचालक नगर तथा ग्राम निवेश
समिति का संयोजक
जबलपुर ( मध्यप्रदेश ) .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
शुभाशीष बैनर्जी, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 9 मई 2023
सूचना क्र. यूडीएच - 3-0063-2022- अठारह -5 .- मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 ( क्रमांक 23 सन् 1973 ) की धारा 19 की उपधारा ( 4 ) के अधीन एतद्वारा सूचना दी जाती है कि राज्य सरकार द्वारा पीथमपुर निवेश क्षेत्र के लिये विकास योजना 2035 मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 ( 2 ) में उपांतरणों के साथ अनुमोदित की गई है तथा योजना की प्रति का निम्नलिखित कार्यालयों में कार्यालय समय के दौरान निरीक्षण किया जा सकेगा , अर्थात्:-
(1 ) आयुक्त, इंदौर संभाग, इंदौर, मध्यप्रदेश
(2) कलेक्टर, जिला इंदौर, मध्यप्रदेश
(3 ) संयुक्त संचालक, नगर तथा ग्राम निवेश, जिला कार्यालय, इंदौर, मध्यप्रदेश (4) मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगरपालिका परिषद्, पीथमपुर, जिला धार, मध्यप्रदेश (5 ) मुख्य नगरपालिका अधिकारी , नगर परिषद्, बैटमा, तहसील देपालपुर, जिला इन्दौर, मध्यप्रदेश
2. ग्राम पिपलिया मल्हार के खसरा क्र. 55/1/1 की औद्योगिक भूमि के खसरा के संबंध में माननीय उच्च न्यायालय खण्डपीठ, इंदौर द्वारा डब्ल्यू. पी. नं. 7145 / 2023 में दिनांक 4 मई 2023 को स्थगन आदेश पारित होने से उक्त के संबंध में कार्यवाही माननीय न्यायालय के अंतिम निर्णय के अद्यधीन रहेगी.
3. यह विकास योजना मध्यप्रदेश नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 की धारा 19 की उपधारा ( 5 ) के प्रावधान अनुसार राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होगी.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.
4103
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
भोपाल, दिनांक 9 मई 2023
क्र. यूडीएच - 03-0063-2022-अठारह - 5.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, नगरीय विकास एवं आवास की सूचना क्रमांक- यूडीएच- 03-0063-2022- अठारह -5 , दिनांक 9 मई 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय, उपसचिव.
Bhopal , the 9th May 2023
NOTICE
No. UDH- 3-0063-2021 - XVIII - 5.-Notice under section 19 (4) of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam 1973 is hereby given that the State Government has approved the Development Plan with modifications for Pithampur (Planning Area) 2035 under sub - section (2) of Section19 of the Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 (No. 23 of 1973 ) , and a copy of the said plan may be inspected at the following offices during office hours , namely :-
(1) Commissioner , Indore division , Indore , Madhya Pradesh .
(2) Collector , District Indore , Madhya Pradesh
(3) Joint Director, Town & Country Planning , District Office Indore , Madhya Pradesh
(4) Chief Municipal Officer , Nagar Palika Parishad, Pithampur , Dist . Dhar , Madhya Pradesh
(5) Chief Municipal Officer , Nagar Parishad, Betma, Teh. Depalpur , Dist . Indore, Madhya Pradesh .
2.Regarding the industrial land of khasra No. 55/1/1 of village piplia Malhar , the Hon'ble High Court Bench, Indore has passed adjournment order dated 04/05/2023 in W. P. No. 7145/2023 , action shall be as per final decision ofHon'ble Court .
3. The said development plan shall come into operation with effect from the date of publication of this notice in Madhya Pradesh Gazette under section 19(5 ) of Madhya Pradesh Nagar Tatha Gram Nivesh Adhiniyam, 1973 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.
राज्य शासन के आदेश
राजस्व विभाग
कार्यालय , कलेक्टर ( भू- अर्जन ) , जिला रतलाम, मध्यप्रदेश
रतलाम, दिनांक 2 मार्च 2023
( अन्तर्गत मध्यप्रदेश शासन की आपसी से भूमि क्रय नीति 2014 )
क्र. 528- भू-अर्जन- 23- प्र. क्र. 011-अ-82-2022-23 .- एतद्वारा, सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अनुभाग रतलाम शहर के रेल्वे समपार क्रमांक 81 पर सुभाषनगर रतलाम में रेल्वे ओव्हर ब्रिज निर्माण योजना अंतर्गत जिला रतलाम की तहसील शहर के प. ह. नं. 22 के ग्राम बिरियाखेडी के 01 खाताधारक की निजी भूमि मध्यप्रदेश शासन , राजस्व विभाग , मंत्रालय के आदेश क्रमांक एफ 12-2-2014- सात-2 ए- भोपाल, दिनांक 12 नवम्बर 2014 के तहत् आपसी सहमति से क्रय किया जाना प्रस्तावित है.
अतः , निम्नलिखित भूमि में किसी व्यक्ति / संस्था को भूमि स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो वह अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में आधार सहित आपत्ति प्रस्तुत करें. नियत अवधि पश्चात् किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा.
खसरा क्रमांक
अर्जित की जाने वाली भूमि का
क्र.
परिसम्पत्ति का विवरण कृषकगण का नाम व पिता / पति का नाम
सिंचित
कुल
(7)
(6)
रकबा ( हेक्टर में) असिंचित (5)
(2)
0.0219
(4) 0.0219
(3) 150/1 /1 क
(1) 1 विश्वंभर, गोविन्दकुमार, ईश्वरीय प्रसाद, लक्ष्मीनारायण पिता गजाधर ब्राम्हण, निवासी जावरा रोड, रतलाम.
(2) भूमि का नक्शा ( प्लान ) अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व, रतलाम शहर एवं कार्यपालन यंत्री, लो. नि. वि. सेतु, संभाग उज्जैन के कार्यालय में अवलोकन किया जा सकता है .
नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
4104
कार्यालय , कलेक्टर, जिला रीवा, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
रीवा, दिनांक 26 अप्रैल 2023
क्र.- 233 - भू-अर्जन-2023 .- चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके नीचे दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने हेतु प्राधिकृत करता हूं.
चूंकि, भूमि भूमिस्वामियों द्वारा उक्त भूमियों के बदले वर्तमान भू- अधिग्रहण अधिनियम, 2014 के नियमों एवं शर्तों के अधीन मुआवजा प्राप्त करने हेतु सहमत है. अतः इस कारण अधिनियम की धारा 4 के तहत सामाजिक समाघात निर्धारण की आवश्यकता नहीं है , और इस कारण अधिनियम की धारा 11 ( 3 ) के तहत सामाजिक समाधान निर्धारण रिपोर्ट का सार प्रकाशित नहीं किया जा रहा है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
ग्राम
जिला तहसील
लगभग क्षेत्रफल (हे. में)
(3)
(4) (2)
(1)
0.188
धबैया-289
रीवा मनगवां
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन धारा 12 की धारा द्वारा प्राधिकृत अधिकारी
(5) कार्यपालन यंत्री, लोक
निर्माण विभाग , सेतु निर्माण संभाग, रीवा.
(6) रीवा जिले के रघुनाथगंज से दुअरा मार्ग में बेड़िया (पकड़ियार ) नदी पर जलमग्नीय पुल एवं पहुंच मार्ग निर्माण कार्य.
(2 ) भूमि का नक्शा ( प्लान ) कलेक्टर जिला रीवा के कार्यालय में देखा जा सकता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, प्रतिभा पाल, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर, जिला डिण्डोरी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग
डिण्डोरी, दिनांक 4 मई 2023
क्र.- भू- अर्जन- 2023-24-04- अ- 82-23-24-325.- चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू-अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील ग्राम एवं
जिला
प. ह. नं.
भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4) (2) (3)
(1)
107.665 डिण्डोरी
कलगीटोला
शहपुरा
माल
प. ह. नं. 107
योग 107.665
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अधिनियम की धारा 12के तहत् प्राधिकृत अधिकारी (5)
(6) राघवपुर बहुउद्देश्यीय परियोजना हेतु.
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 2, जिला मण्डला.
2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - राघवपुर बहुउद्देश्यीय परियोजना के निर्माण हेतु.
( (3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है .
(4) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) डिण्डोरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2 , मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है .
4105
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
क्र. - भू- अर्जन - 2023-24-05-अ- 82-23-24-326 .- चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम एवं प. ह. नं.
भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
(3)
(2)
(1)
104.370 डिंडोरी
कलगीटोला
शहपुरा
रैयत
प. ह. नं. 107
योग 104.370
सार्वजनिक प्रयोजन अधिनियम की धारा
का वर्णन 12के तहत् प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु.
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 2 , जिला मण्डला.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है .
(4 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) डिंडोरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास , संभाग क्र . 2, मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.
क्र.- भू- अर्जन- 2023-24-07- अ- 82-23-24-327.- चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन , इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
जिला तहसील ग्राम एवं प. ह. नं.
भूमि का लगभग क्षेत्रफल (हे. में) (4)
(3)
72.850 (1) डिंडोरी
(2) डिंडोरी घुसिया
माल प. ह. नं. 13
योग 72.850 अधिनियम की धारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन 12के तहत् प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 2 , जिला मण्डला.
राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है .
(4) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) डिंडोरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2 , मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
4106
क्र.- भू- अर्जन- 2023-24-06-अ- 82-23-24-328.-चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से (4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है . अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम , 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम एवं प. ह. नं.
(3)
भूमि का लगभग क्षेत्रफल ( हे. में) (4) 62.340 (1) डिंडोरी
(2) शहपुरा
मरवारी रैयत
प. ह. नं. 107
योग .. 62.340 अधिनियम की धारा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
(6) 12के तहत् प्राधिकृत अधिकारी (5)
राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु .
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 2 , जिला मण्डला.
(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है- राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु .
(3) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग , भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है .
(4 ) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय , अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) डिंडोरी या कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास , संभाग क्र . 2 , मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है .
क्र. - भू- अर्जन- 2023-24-08-अ- 82-23-24-329.- चूँकि, राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने ( 1 ) से ( 4 ) में वर्णित भूमि की, अनुसूची के खाने ( 6 ) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अतः भू- अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 की उपधारा ( 1 ) के उपबंधों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है. राज्य शासन, इसके द्वारा , अनुसूची के खाने ( 5 ) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 12 द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णन
तहसील
जिला
ग्राम एवं प. ह. नं.
भूमि का लगभग क्षेत्रफल ( हे. में) (4)
19.260 (2) डिंडोरी
(1) डिंडोरी
(3) घुसिया रैयत
प. ह. नं. 29
योग 19.260
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन अधिनियम की धारा 12के तहत् प्राधिकृत अधिकारी
(6) (5)
कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग, क्र. 2 , जिला मण्डला.
राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना हेतु.
(2 ) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - राघवपुर बहुउद्देशीय परियोजना के निर्माण हेतु.
(3 ) अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध किसी व्यक्ति द्वारा अधिसूचना प्रकाशन की जानकारी वेबसाईट www.mandla.nic.in व मध्यप्रदेश शासन, राजस्व विभाग, भोपाल की वेबसाईट www.mprevenue.nic.in पर भी देखी जा सकती है.
(4) भूमि के नक्शे ( प्लान ) का निरीक्षण कार्यालय, अनुविभागीय अधिकारी ( रा. ) डिंडोरी या कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास, संभाग क्र. 2 , मण्डला के कार्यालय में किया जा सकता है .
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, विकास मिश्रा, कलेकटर एवं पदेन उपसचिव.
4107
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश
खरगोन, दिनांक 26 अप्रैल 2023
प्रारुप " ख " [नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]
क्र. 2013 - वा- 1 - री- रा. प्र. क्र - 0012-2022-23 .- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम - मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम - करीयापुरा, प. ह. नं. 22, तहसील भगवानपुरा , जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन , जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-
खसरा नं.
ग्राम / प. ह. नं.
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे . में. )
(5)
(4)
0.004
46/1/2
(1) खरगोन
(2) भगवानपुरा
(3) करीयापुरा/22
0.006
46/1/1
0.024
46/2
0.007
49/1
0.047
49/2/1
0.012
59/2
0.009
59/1
0.032
51
0.005
52/2/1
0.009
52/2/2
0.009
52/2/3
0.008
54/1
0.004
54/4
0.026
18/6
0.017
18/4
0.002
18/3
0.025
20/1 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
4108
(1) (2) (3) (4) (5)
19 0.019
15 0.004
15/118 0.039
59/1 0.03
59/2 0.023
60/1/1 0.012
60/1/2 0.024
61/2/2 0.004
61/2 0.013
61/2/3 0.007
61/3 0.006
61/3/1 0.01
61/6 0.01
62/2 0.018
62/1 0.013
योग .. 32 0.478
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
प्रारुप "ख"
[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]
क्र. 2113 - वा- 1 - री- रा. प्र. क्र- 0035-2023-24.-अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस -01 पर ग्राम- मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग , तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम - खामखेडा, प. ह. नं. 79 , तहसील गोगाँवा , जिला खरगोन , मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18, खरगोन, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन , जिला खरगोन , मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-
4109
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
खसरा नं.
ग्राम / प. ह. नं.
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हे . में. )
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.035
18/3/1
गोगाँवा
खामखेडा/79
खरगोन
0.013
18/1/1
0.004
21/9
0.017
21/3
0.033
5/1
0.036
5/3
0.017
6/6
0.006
6/5
0.041
7
0.029
11
0.231
10
योग
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18 , खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
प्रारुप "ख " [नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]
क्र. 1989- वा- 1 - री - रा. प्र. क्र - 0006-2023-24.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस -01 पर ग्राम - मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम - ग्यारसपुरा, प. ह. नं. 43, तहसील गोगाँवा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 , खरगोन , जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-
खसरा नं.
ग्राम / प. ह. नं.
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में. )
(5)
188/3
0.063 (2) गोगाँवा
(1) खरगोन
(3) ग्यारसपुरा/43
0.068
188/5
0.04
(4) 156 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
4110
(2) (3) (4) (5)
(1)
157/1 0.025
157/2 0.013
218/2 0.031
123 0.019
113/6 0.034
113/5 0.036
111 0.046
115/1 0.004
115/2 0.035
53/3/1 0.053
23/1 0.033
21/4 0.013
24/1 0.053
24/2/1 0.040
15 0.081
121/1 0.06
122 0.025
24/6 0.02
218/2 0.058
220 0.031
219/1/d 0.026
219/1 /Ik 0,043
222/1 0.006
229 0.042
231 0.027
228/1 0.024
228/2 0.02
227/1 0.011
227/2 0.007
226/4 0.04
226/3 0.035
226/1 0.067
218/1/1 0.046
219/3 0.066
220 0.033
222/1 0,026
222/3 0.063
229 0.009
225 0.118
0.015
218/2 0.017
8/5 0.021
0.03
12/1 0.007
4111
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.007
12/2
0.007
12/3
0.007
12/4
0.007
12/5
0.008
12/6
0.016
13/1
0.04
13/3
0.018
36
0.003
37
0.016
40
0.004
16/8
0.027
21/3
0.014
226/5
1.854
60
योग
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18 , खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
प्रारुप " ख " [नियम 5 का उपनियम (2 ) ]
क्र. 2012- वा- 1 - री- रा. प्र. क्र - 0013-2022-23 .- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम- मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम चन्दावड, प. ह. नं. 24, तहसील भगवानपुरा , जिला खरगोन , मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन , जिला खरगोन , मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-
खसरा नं.
ग्राम/ प. ह . नं.
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे . में. )
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.063
1/3
चन्दावड/24
खरगोन
भगवानपुरा
0.031
1/2
0.017
2
0.069
71/1
0.042
75/2 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
4112
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.04
77
0.068
78
0.330
7
योग ..
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18 , खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
प्रारुप " ख " [नियम 5 का उपनियम (2 ) ]
क्र. 2005 - वा- 1 - री - रा. प्र. क्र- 0010-2023-24.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी . पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम - मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम - कुकडोल प. ह. नं. 27 , तहसील गोगाँवा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक -5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-
खसरा नं.
ग्राम / प. ह. नं.
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में. )
(5) (1)
0.015
(4) 329/1
(2) गोगाँवा
खरगोन
(3) कुकडोल/27
0.044
324/2
0.021
324/1/2/2
0.022
324/1/2/1
0.007
322/2
0.016
322/3
0.004
319
0.042
318/382
0.010
318/2
0.020
316
0.008
315/1
0.008
317
0.014
309/1
0.022
309/2 4113
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
(3) (4) (5)
(1) (2)
310/1 0.002
308/9 0.016
329/1 0.017
329/2 0.027
329/3/1 0.008
330/1 0.01
330/2 0.012
333/2 0.042
333/4/1/2 0.046
340/1/2 0.007
346/1/1 0.036
342/1 0.078
216/4 0.032
212/1 0.022
209/2/3 0.045
208/2 0.012
208/1 0.031
214 0.003
195/1 0.007
195/2 0.027
195/3 0.015
195/4 0.011
194 0.04
191 0.006
189/2 0.01
182/2 0.023
188/1 0.015
188/2 0.018
187/1 0.013
187/3 0.007
187/2 0.017
186/5 0.008
186/4 0.008
186/3 0.008
186/2 0.007
186/1 0.008
185/1 0.019
185/2 0.012
346/1/1 0.002
340/1/2 0.012
340/1/1 0.03
339/1 0.015
338 0.015
236/1/2 0.023
235/1 0.001
236/1/1 0.02
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
4114
(4)
(3)
(2)
(1)
232
60
23/3
23/2
23/1
24/2/1/1
24/1
25/3
27/1
379/8
379/9
377/4
377/3
377/1
377/2
375/5/5/2
375/2/2
375/5/1
79
योग
(5)
0.016
0.009
0.028
0.002
0.007
0.005
0.006
0.01
0.008
0.033
0.022
0.036
0.009
0,009
0.007
0.02
0.012
0.039
0.011
1.385
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18 , खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
प्रारुप "ख " [नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]
क्र. 2009- वा- 1 - री - रा. प्र. क्र- 0011-2022-23.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस -01 पर ग्राम- मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- चरी प. ह. नं. 24, तहसील गोगाँवा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-
4115
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
ग्राम / प. ह. नं.
तहसील
जिला
(3) (1)
चरी /24
(2) गोगाँवा
खरगोन
योग ..
खसरा नं.
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हे. में. )
(5)
(4)
0.022
34
0.018
34
0.019
35/2
0.013
35/1
0.037
30
0.018
31
0.035
26/2
0.162
7
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18 , खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
प्रारुप " ख " [नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]
क्र. 1997- वा- 1 - री- रा . प्र. क्र - 0008-2022-23.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस -01 पर ग्राम - मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम - छटलगाँव बुजुर्ग, प. ह. नं. 62, तहसील गोगाँवा, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , खरगोन, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-
ग्राम / प. ह. नं.
तहसील
जिला
(2) गोगावॉ
(1) खरगोन
(3) छटलगाँव बुजुर्ग/62 खसरा नं.
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हे. मे. )
(5)
(4)
0.025
163/1/4
0.055
171/1
0.018
169/3
0.033
169/1
0.026
186
0.015
185/1
0.013
185/2
0.013
187/2 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
4116
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.031
192/4
0.031
196/1
0.015
196/2/1
0.015
196/2/2
0.032
196/3
0.322
13
योग ..
नोट.-भूमि का नक्शा ( प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18 , खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
प्रारुप "ख " [नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]
क्र. 2037- वा- 1 - री - रा. प्र. क्र - 0018-2023-24.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम- मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- जामन्या प. ह. नं. - 37, तहसील गोगाँवा, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 , खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक -5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-
खसरा नं.
ग्राम / प. ह. नं.
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हे. में. )
(5)
(4)
(3)
(1)
0.018
253/1
जामन्या/37
(2) गोगाँवा
खरगोन
0.022
253/2
0.020
253/3
0.064
254
0.025
250
0.149
5
योग ...
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18 , खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
4117
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
प्रारुप "ख "
[नियम 5 का उपनियम (2 ) ]
क्र. 2085 - वा- 1 - री - रा. प्र. क्र- 0030-2023-24.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस -01 पर ग्राम - मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- जामला प. ह. नं. - 49, तहसील खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन जिला खरगोन मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए .
अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-
खसरा नं.
ग्राम / प. ह. नं.
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे . में. )
(3)
जामला/49
(2) खरगोन नगर
(1) खरगोन
0.025
(4) 120/2/1 120/3
0.023
114/5
(5) 0.028 0.076
3
योग ..
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18 , खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
प्रारुप " ख "
[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]
क्र. 2001 - वा- 1 - री - रा. प्र. क्र - 0009-2022-23. - अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस -01 पर ग्राम- मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम -डोल प. ह. नं. - 34 , तहसील गोगावॉ, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन जिला खरगोन मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए .
अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
4118
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज
सकेगा :-
खसरा नं.
ग्राम / प. ह. नं.
तहसील
जिला
(4)
(2)
(3)
(1)
60
गोगावॉ
डोल/34
खरगोन
68/2
68/3
62
63
64
65
66
71/4
43/3/1
43/2/3
43/2/2
43/2/1
44/2
44/1
38/1
38/2
37
35/2
29/4
29/3
29/2
29/1
27/1
28
14/1
21/3
21/2
12/6/2
29
योग ...
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हे. में. )
(5)
0.012
0.023
0.024
0.025
0.003
0.017
0.052
0.008
0.025
0.002
0.006
0.021
0.008
0.006
0.031
0.023
0.003
0.019
0.017
0.017
0.014
0.007
0.012
0.026
0.002
0.004
0.025
0.017
0.049
0.498
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
4119
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
प्रारुप " ख " [नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]
क्र. 2097- वा- 1 -री- रा. प्र. क्र - 0033-2023-24.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम- मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम - ढाबला प. ह. नं. - 81 , तहसील खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन जिला खरगोन मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-
खसरा नं.
ग्राम / प. ह. नं.
तहसील
जिला
(4)
56/3
(3) ढाबला/81
(1) खरगोन
(2) भगवानपुरा
403/1
402
385
181/4/1
181/10
181/11
181/12
179/13
179/3
179/19
178/2
178/3
178/4
203/1
203/2/2
213/1
213/2
203/2/2
204/1/1/1 उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हे. मे. )
(5)
0.011
0.034
0.014
0.038
0.03
0.019
0.021
0.021
0.017
0.038
0.003
0.007
0.02
0.008
0.016
0.015
0.013
0.024
0.015
0.005 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 मई 2023
4120
(3) (4) (5)
(1) (2)
204/1/1/2 0.006
204/1/1/3 0.006
204/1/1/4 0.006
204/1/1/5 0.004
204/1/1/6 0.003
200 0.005
200 0.033
194/1 0.009
194/2 0.006
193/1 0.033
244/1 0.017
243/10 0.038
200 0.053
194/1 0.012
194/2 0.009
193/2/2 0.017
196 0.015
242/2/1/1 0.015
0.015
242/3 0.017
63 0.010
75 0.019
73/1 0.029
74/3/1 0.008
74/3/2 0.016
74/3/3 0.015
78/2 0.021
78/2 0.013
79/4 0.014
79/3 0.006
87 0.041
400/2 0.017
397/2 0.010
397/3 0.018
396/1 0.012
396/2/1 0.007
242/3 0.034
258/2 0.018
286/1/2/1 0.011
4121
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
(2) (3) (4) (5)
(1)
286/2 0.016
286/4 0.012
252 0.021
288/3/2 0.009
288/3/3 0.023
329 0.003
331/1 0.017
331/3 0.014
331/3 0.015
331/4 0.014
331/5 0.012
331/6 0.008
322/1 0.021
322/2 0.021
327/1 0.002
327/2 0.002
325 0.007
396/2/2 0.006
396/2/3 0.005
396/2/4 0.003
394/1/1 0.036
395/1/1 0.01
395/1/2 0.013
395/3 0.02
429/7 0.032
429/8 0.006
323/3/1 0.002
323/3/2 0.010
323/5/2 0.006
323/6/3 0.01
323/7 0.014
323/8/4 0.01
323/10 0.011
योग 92 1.418
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18 , खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 मई 2023
4122
प्रारुप "ख "
[नियम 5 का उपनियम (2 ) ]
क्र. 2069 - वा- 1 - री- रा. प्र. क्र- 0026-2023-24.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस -01 पर ग्राम- मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग , तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम - खतवास प. ह. नं. - 49 , तहसील खरगोन , जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन , जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-
खसरा नं.
ग्राम / प. ह. नं.
तहसील
जिला
(4)
(3)
(2)
14/2
खतवास/49
खरगोन नगर
(1) खरगोन
15/4
19/2/2
19/1/3
19/1/2/2
19/1/2/1
24/2/2/1
24/1/1
24/1/3
24/3
54/1/1/2
49
50
45
43/1
43/2
39/2
63/2/1
76/1
76/3 उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हे . में. )
(5)
0.019
0.003
0.010
0.002
0.031
0.021
0.031
0.025
0.012
0.016
0.022
0.011
0.004
0.019
0.022
0.021
0.019
0.083
0.027
0.023 4123
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.007
76/4
0.029
76/6
0.003
75/1
0.044
75/2/1
0.027
75/2/2
0.007
84/2/1
0.006
84/2/2
0.544
27
योग ..
नोट.-भूमि का नक्शा ( प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18 , खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
प्रारुप " ख "
[नियम 5 का उपनियम (2) ]
क्र. 2121 -वा- 1 - री - रा. प्र. क्र - 0037-2023-24.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम- मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम - दाउतखेडी प. ह. नं. - 30, तहसील भगवानपुरा , जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-
खसरा नं.
ग्राम / प. ह. नं.
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हे. में. )
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.020
147/2
दाउतखेडी/30
खरगोन
भगवानपुरा
0.023
147/4
0.024
150/1
0.034
149/1
0.032
156/2
0.017
156/1 /d
0.019
157/1/4
0.040
157/2 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
4124
(2) (3) (4) (5)
(1)
158/1 0.009
158/8 0.003
158/19 0.004
158/9 0.009
158/2 0.005
158/15 0.005
158/14 0.005
158/9 0.005
158/6 0.006
158/7 0.013
158/3 0.013
158/10 0.006
158/11 0.006
158/13 0.004
158/14 0.012
158/16 0.004
158/7 0.004
158/18 0.006
158/4/2 0.011
167/1 0.009
167/2 0.009
167/3 0.009
168/7 0.009
168/2 0.008
168/3 0.007
169 0.033
171 0.026
172/14 0.012
172/8 0.013
179 0.020
178/7 0.005
185/4 0.037
30/18/3 0.019
30/19/1 0.004
30/19/2 0.015
150/1 0.010
149/1 0.019
147/3 0.049
योग . 46 0.652
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18 , खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
4125
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
प्रारुप " ख " [नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]
क्र. 2125 - वा- 1 - री - रा. प्र. क्र - 0038-2022-23.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम- मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- दामखेडा प. ह. नं. - 21, तहसील खरगोन , जिला खरगोन , मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-
खसरा नं.
ग्राम / प. ह. नं.
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में. )
(5) 0.051
(3) दामखेडा/21
(1) खरगोन
(2) भगवानपुरा
0.005
(4) 39/2 48/1
0.056
2
योग ..
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18 , खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
प्रारुप "ख"
[नियम 5 का उपनियम (2 ) ]
क्र. 2021 - वा- 1 - री- रा. प्र. क्र - 0014-2022-23.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम - मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम - पिपरखेडा, प. ह. नं. - 63 , तहसील गोगॉवा, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
4126
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन , जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज
सकेगा :-
खसरा नं.
ग्राम / प. ह. नं.
तहसील
जिला
(4)
(2)
10/2
(3) पिपरखेडा/63
गोगाँवा
(1) खरगोन
11/4
11/2
11/3
12/3/2
12/2
12/3/1
12/5/2
13
14
15
33/1
33/2
34
27/1
44/2
65/2
65/4
65/7
65/8
65/9
65/11
23
योग ..
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हे. में. )
(5)
0.016
0.019
0.010
0.010
0.018
0.028
0.009
0.004
0.019
0.020
0.033
0.023
0.010
0.011
0.029
0.048
0.087
0.009
0.021
0.022
0.018
0.015
0.031
0.510
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18 , खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
प्रारुप "ख "
[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]
क्र. 2057- वा- 1 - री- रा. प्र. क्र - 0023-2023-24.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस -01 पर म- मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- बड़गांव , प. ह. नं. -16 , तहसील गोगावों, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
4127
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , खरगोन , जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-
खसरा नं.
ग्राम / प. ह. नं.
तहसील
जिला
(1) (2) (3) (4)
खरगोन गोगावॉ बडगांव/16 2/3
2/4
3/1/2
3/1/5
4/1/1
4/1/2
72/1
72/3
72/7
72/8/1
72/8/2
72/9
73/15/7
73/15/8
73/15/4
69/1
74
75/1
76/2
76/1
80/1
80/2
79/1
79/2
79/3
102
101/1
101/3
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हे. में. )
(5) 0.031 0.023 0.024 0.004 0.019 0.008 0.014 0.006 0.009 0.006 0.005 0.012 0.007 0.011 0.002 0.005 0.004 0.004 0.004 0.003 0.012 0.006 0.021 0.017 0.017 0.002 0.007 0.008
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
4128
(2) (3) (4) (5)
(1)
101/2 0.025
152/1 0.02
152/6 0.004
152/2 0.015
152/4 0.006
152/5 0.018
152/491 0.018
97/2/1 0.04
97/3/1 0.006
423/2 0.021
423/3/1 0.006
423/3/2 0.006
423/3/3 0.006
423/3/4 0.006
423/3/5 0.006
423/5 0.005
426/1/1 0.006
426/1/2 0.009
426/1/3 0.009
426/2 0.015
427/1 0.016
427/2. 0.011
427/3 0.01
427/7 0.009
427/4/1 0.022
451/2 0.036
451/2 0.004
459/2 0.015
459/1 0.032
461 0.042
458/3 0.044
458/2/2 0.02
458/2/1 0.011
458/2/1 0.009
457/2 0.022
458/2/1 0.005
458/2/2 0.011
458/2/3 0.01
458/2/4 0.019
4129
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
(3) (4) (5)
(1) (2)
451/2 0.009
411/1 0.017
411/2 0.017
411/3 0.011
411/7 0.01
397/1/1 0.008
396/2/3 0.013
396/2/1 0.01
396/2/2 0.016
396/4 0.019
392/2 0.023
392/1/2 0.049
152/5 0.008
154 0.003
155 0.014
156/1 0.021
171/1 0.009
171/2 0.016
172/2/3 0.004
173/1 0.008
229 0.001
230/1 0.014
234 0.009
236 0.017
239/1 0.002
239/2/2 0.005
351/1/2 0.014
योग .. 94 1.233
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18 , खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
प्रारुप " ख "
[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]
क्र. 2049- वा- 1 -री - रा. प्र . क्र- 0021-2023-24.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम - मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- बन्हेर, प. ह. नं. - 23 , तहसील भगवानपुरा , जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
4130
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) , खरगोन , जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:-
तहसील ग्राम / प. ह. नं. खसरा नं. उपयोग के अधिकार के लिये
जिला
अर्जित की जाने वाली भूमि ( हे. में. )
(2) (3) (4) (5)
(1)
बन्हेर/ 23 269 0.063
खरगोन भगवानपुरा
270/1 0.026
268/7 0.028
268/1/1 0.014
268/1/2 0.068
267 0.05
273/311/1 0.027
273/311/2 0.03
273/311/3 0.037
274 0.023
251/1 0.028
251/2 0.032
249/5 0.046
248/3 0.016
248/2 0.019
247/2 0.008
247/1 0.029
229/1 0.012
223/1 0.035
223/4 0.006
223/3 0.032
221 0.008
215 0.011
214/1 0.032
214/3 0.026
213/1 0.02
181 0.02
185 0.009
186 0.007
योग... 29 0.762
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18 , खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
4131
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
प्रारुप " ख "
[नियम 5 का उपनियम (2 ) ]
क्र. 2053 - वा- 1 - री- रा. प्र. क्र- 0022-2023-24.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस -01 पर ग्राम- मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम - बन्हुर , प. ह. नं. - 19, तहसील भगवानपुरा , जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-
खसरा नं.
ग्राम / प. ह. नं.
तहसील
जिला
(4) 110/1
(3) बन्हुर/ 19
(1) खरगोन
(2) भगवानपुरा
98/2
98/1
113
93/1
89/3
15/1/4
15/1/3
14/1/1
16/1/1
28/1/1
28/1/2
24/3
24/4/1
43/3
43/8/2
43/4
43/5
43/6
69/3 उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हे. में. )
(5)
0.016
0.039
0.053
0.024
0.025
0.009
0.004
0.013
0.012
0.037
0.014
0.016
0.011
0.032
0.003
0.014
0.02
0.004
0.031
0.018 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
4132
(3) (4) (5)
(1) (2)
69/4 0.005
61/12 0.003
62/8 0.002
62/7 0.009
62/6 0.009
62/5 0.007
62/4 0.004
68/1 0.015
68/4 0.008
57/2 0.009
30 0.466
योग
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
प्रारुप "ख "
[नियम 5 का उपनियम (2 ) ]
क्र. 2033 - वा- 1 - री - रा. प्र. क्र - 0017-2022-23.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम- मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम - बालापुर , प. ह. नं. - 48 , तहसील गोगावॉ, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18, खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए .
अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार काअर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन , जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:-
खसरा नं.
ग्राम / प. ह. नं.
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हे. में . )
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.123 गोगावॉ
बालापुर/48
खरगोन
0.059
12/3
0.031
14/1/1
0.027
14/2/1
0.037
14/2/2 4133
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.019
15/3
0.018
15/4
0.018
15/5
0.025
15/6/1
0.018
15/6/2
0.011
15/6/4
0.05
22/1
0.019
23/2
0.042
23/1
0.071
27/65/1
0.095
26/1
0.04
33/1
0.023
0.048
33/2
0.04
31/2
0.814
20
योग ..
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
प्रारुप " ख " [नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]
क्र. 2105 - वा- 1 - री - रा. - प्र. क्र- 0003-2023-24.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस -01 पर ग्राम- मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- बासखेडी, प. ह. नं. - 21 , तहसील भगवानपुरा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार काअर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन , जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-
खसरा नं .
ग्राम / प. ह. नं.
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में. )
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.003
47/51/4
बासखेडी/21
खरगोन
भगवानपुरा
0.016
48/2
0.016
48/1 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
4134
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.003
49/2
0.03
49/1
0.068
5
योग ...
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18 , खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
प्रारुप "ख " [नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]
क्र. 2061 - वा- 1 - री - रा.-प्र. क्र- 0024-2023-24.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस -01 पर ग्राम - मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- बिस्टान , प. ह. नं. - 35, तहसील गोगावॉ, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए .
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक -5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-
खसरा नं.
ग्राम / प. ह. नं.
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हे. में. )
(5)
(4)
0.035
123/3/2/2
(3) बिस्टान / 35
(2) गोगावॉ
(1) खरगोन
0.008
123/4/1
0.008
123/2/1
0.012
123/1
0.016
124/2
0.01
124/1
0.011
124/3
0.019
124/4
0.031
114/1
0.045
113/1
0.024
111/2
0.022
0.013
132/3/1
0.014
132/3/2 4135
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
(2) (3) (4) (5)
(1)
111/4 0.001
106/1 0.008
106/2 0.02
105/1 0.038
105/2 0.016
104/3 0.013
100/6 0.012
100/5 0.01
100/7 0.014
100/2 0.002
100/4 0.004
99/2 0.019
99/1/2 0.018
45/2/1 0.005
46/2 0.023
46/1/1 0.007
47/1 0.011
47/2 0.035
48/1 0.004
62/2 0.026
62/3/1 0.022
62/3/2/3 0.006
62/3/2/2 0.016
62/3/2/1 0.002
61/1 0.014
60/2 0.03
60/3 0.01
60/339/4 0.01
100/1 0.013
62/3/2/1 0.001
8 0.039
7/3 0.038
7/4 0.015
6/1/2 0.034
23/2 0.009
23/1 0.009
योग... 50 0.822
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18 , खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
4136
प्रारुप "ख "
[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]
क्र. 1985 - वा- 1-री - रा. प्र. क्र- 0005-2023-24.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस -01 पर ग्राम- मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम - भसनेर , प. ह. नं. -48 , तहसील खरगोन, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:-
खसरा नं.
ग्राम / प. ह. नं.
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में. )
(5)
(4)
(3)
(2)
0.037
149/2
भसनेर /48
खरगोन नगर
(1) खरगोन
0.034
149/1
0.022
148/2
0.012
148/1/1
0.016
0.025
132/1
0.026
132/2
0.012
133
0.012
106
0.017
106
0.012
109/2
0.032
110
0.020
108/3
0.277
13
योग ...
नोट.-भूमि का नक्शा ( प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18 , खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
प्रारुप "ख "
[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]
क्र. 2081 - वा- 1 - री - रा. प्र. क्र- 0029-2023-24.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस -01 पर ग्राम - मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम - भातुड, प. ह. नं. - 24 , तहसील भगवानपुरा , जिला खरगोन , मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 , खरगोन, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
4137
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा : -
ग्राम/ प. ह. नं.
तहसील
जिला
(3)
(2)
भातुड/24 (1) खरगोन
भगवानपुरा
योग ..
उपयोग के अधिकार के लिये खसरा नं.
अर्जित की जाने वाली भूमि (हे . में. )
(5)
(4)
0.026
38/1
0.011
37
0.037
2
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
प्रारुप " ख "
[नियम 5 का उपनियम (2 ) ]
क्र. 2109 - वा - 1 - री - रा. प्र. क्र- 0034-2023-24.-अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस -01 पर ग्राम- मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग , तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम - भानपुरा , प. ह. नं. -19, तहसील खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन , जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:-
ग्राम / प. ह. नं.
तहसील
जिला
(3)
(2)
(1)
खरगोन नगर
भानपुरा /19 खरगोन
खसरा नं.
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हे. में. )
(5)
(4)
0.016
27
0.085
35
0.036
30/2/1
0.001
31 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
4138
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.025
32/1
0.025
32/2
0.025
32/3
0.012
3/1/1
0.225
8
योग ..
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18 , खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
प्रारुप "ख "
[नियम 5 का उपनियम (2 ) ]
क्र. 2101 - वा- 1 - री- रा. प्र. क्र- 0004-2023-24.-अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम - मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- महारेल , प. ह. नं. - 32 , तहसील भगवानपुरा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए .
अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार काअर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:-
खसरा नं.
ग्राम / प. ह. नं.
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे . में. )
(5)
(4)
0.044
27/1
(3) महारेल/32
(1) खरगोन
(2) भगवानपुरा
0.003
48/2
0.021
48/3
0.023
48/4
0.006
47/2
0.003
47/1
0.025
49/1
0.012
49/5
0.006
49/6
0.040
55/1
0.004
56
0.049
75
0.022
76/2 4139
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
(2) (3) (4) (5)
(1)
76/1 0.012
80/5 0.010
92/1 0.005
92/2 0.007
83/1/2 0.013
84/1 0.022
84/2 0.035
80 0.004
89/1 0.011
89/6 0.002
144/2 0.033
144/3/2 0.019
83/1/1 0.024
144/1/1 0.011
योग .. 27 0.673
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18 , खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
प्रारुप "ख "
[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]
क्र. 2073 - वा- 1 - री - रा. प्र. क्र - 0027-2022-23.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम- मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम - महुकुण्डिया , प. ह. नं. -49, तहसील खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा:-
खसरा नं.
ग्राम / प. ह. नं.
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में. )
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.009
9/1/2
खरगोन नगर महुकुण्डिया/49
खरगोन
0.043
9/1/1
0.01
11
0.018
8/2
0.080
4
योग.....
नोट. - भूमि का नक्शा ( प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18 , खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
4140
प्रारुप " ख "
[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]
क्र. 2117 - वा- 1 -री- रा. प्र. क्र- 0036-2022-23.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम - मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- महुमांडली , प. ह. नं. - 36, तहसील गोगाँवा , जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन , जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन , जिला खरगोन , मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-
खसरा नं.
ग्राम / प. ह. नं.
तहसील
जिला
(4)
(2)
154/1
गोगाँवा
(1) खरगोन
(3) महुमांडली/36
154/2
150/2
136/4
136/3
136/2
136/1
132/6
132/5
133
131
128
123/1
123/2
123/3
123/4
123/5
22/4
22/5
24/5
24/6
24/10
25 उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे . में. )
(5)
0.009
0.009
0.006
0.027
0.016
0.012
0.029
0.013
0.007
0.004
0.023
0.036
0.015
0.013
0.011
0.013
0.03
0.035
0.003
0.029
0.037
0.018
0.043 4141
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
(2) (3) (4) (5)
(1)
5/12 0.003
7/3 0.022
7/2 0.011
7/1 0.027
6/7 0.022
6/2 0.021
5/14 0.013
5/4 0.054
42/5 0.01
119/3/1 0.045
119/6 0.01
119/5 0.017
116/8 0.017
115/7 0.018
115/6 0.018
115/5 0.009
115/4 0.009
112 0.033
93/2 0.007
93/1 0.011
34/4/3 0.032
88 0.002
86 0.023
85/1 0.002
60/1 0.028
58/4 0.015
58/3/1 0.015
53/2 0.017
53/3 0.015
119/3/1 0.003
119/7 0.043
114/1 0.021
178/1 0.042
179/2 0.018
180 0.028
181/1 0.016
108/2 0.018
108/3 0.033
101/1 0.012
95/2 0.023
96/228/1 0.027
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
4142
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.021
96/228/2
0.033
96/2
0.004
98/2
0.016
98/1
0.014
53/1/1
0.014
53/1/2
0.014
53/1/3
0.014
53/1/4
1.400
74
योग ..
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18 , खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
प्रारुप " ख " [नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]
क्र. 2041 - वा- 1 - री- रा. प्र. क्र- 0019-2023-24.- अतएव, राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी . पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस -01 पर ग्राम- मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम मेहरघट्टी , प. ह. नं. - 52, तहसील गोगाँवा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है , उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा
खसरा नं.
ग्राम / प. ह. नं.
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हे . में. )
(5)
(4)
(3)
(2)
(1)
0.0128
5/4
गोगाँवा
मेहरघट्टी/52
खरगोन
0.066
9
0.005
19/3
0.034
19/4 4143
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
(2) (3) (4) (5)
(1)
19/5 0.031
22 0.021
82/7 0.015
107/2/1 0.023
107/2/2 0.026
93/1/3 0.031
93/2/5 0.028
101 0.021
93/2/11 0.041
95/9 0.008
96/257/1 0.02
96/257/2 0.026
96/257/3 0.008
5/4 0.014
5/3 0.019
5/2 0.019
5/1 0.017
4/2 0.009
4/1 0.009
3/2 0.009
3/1 0.008
2/5 0.022
2/3 0.017
12/1/1 0.052
12/1/3 0.035
12/1/2 0.067
2/3 0.009
12/1/1 0.022
10/1 0.014
10/2/1 0.011
10/2/2 0.009
10/4/1 0.021
10/3 0.013
10/5/1 0.012
10/5/2 0.013
10/8 0.023
14/2 0.016
14/1/1 0.028
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 मई 2023
4144
(2) (3) (4) (5)
(1)
207/2/5 0.02
207/2/1 0.025
207/2/2 0.026
207/5/2 0.026
24/4 0.041
47/1 0.008
46/1/1 0.002
47/2 0.033
46/1/2 0.017
46/2 0.004
48/2 0.013
48/4 0.009
45 0.019
43 0.023
42/2 0.033
155/2 0.009
155/3 0.011
160 0.007
161 0.05
164 0.019
168 0.017
189/2 0.05
190 0.014
189/3 0.023
201 0.038
200/1 0.004
203/1 0.008
245/10 0.05
194/1/2 0.033
194/5 0.006
194/2 0.003
189/3 0.021
190 0.02
योग .. 75 1.702
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18 , खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
4145
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
प्रारुप " ख "
[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]
क्र. 2025- वा- 1 - री - रा. प्र. क्र - 0015-2022-23.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस -01 पर ग्राम- मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम - यशवन्तगढ , प. ह. नं. - 24 , तहसील भगवानपुरा , जिला खरगोन , मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18, खरगोन, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :
खसरा नं.
ग्राम / प. ह. नं.
तहसील
जिला
(4)
32/1
(3) यशवन्तगढ/24
(1) खरगोन
(2) भगवानपुरा
31/3
31/2
30/3
27/2
27/3
25/3
25/4
22/3
22/1
23/5
23/4
23/3
20/8
20/4
20/7
20/2
20/3
20/5
32/1
32/2
32/3 उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हे. में. )
(5)
0.05
0.044
0.053
0.032
0.045
0.059
0.015
0.053
0.008
0.022
0.012
0.011
0.019
0.032
0.02
0.007
0.041
0.015
0.044
0.018
0.015
0.012 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
4146
(2) (3) (4) (5)
(1)
32/4 0.02
32/7 0.007
32/8 0.007
32/10 0.012
32/19 0.009
32/18 0.011
36/1/3 0.025
36/1/1 0.063
36/2 0.011
36/9 0.011
36/12 0.011
36/11/1 0.022
46/1 0.017
46/2/1 0.019
46/3 0.014
44/1 0.025
44/2 0.008
44/3 0.008
0.008
43/9 0.008
43/6 0.018
43/4 0.01
41/1 0.021
40 0.034
38/8 0.027
38/9 0.006
38/9 0.007
38/6 0.02
38/5 0.01
27/2 0.008
27/2 0.021
27/1 0.031
50/1 0.023
50/2 0.022
34/2 0.012
34/5 0.018
34/3 0.018
34/4 0.016
47/2 0.066
योग 61 1.331
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18 , खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
4147
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
प्रारुप "ख"
[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]
क्र. 2089- वा- 1 - री - रा. प्र. क्र- 0031-2022-23.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस -01 पर ग्राम - मोहम्मदपुर, तहसील गोगावों से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम रसगांगली, प. ह. नं. - 32, तहसील भगवानपुरा , जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है , जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन , जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-
खसरा नं.
ग्राम / प. ह. नं.
तहसील
जिला
(4)
26/1
(3) रसगांगली/32
(1) खरगोन
(2) भगवानपुरा
26/3
25/3
28/1
28/3
28/2
28/8
28/7
38/1/1
38/4
38/5
38/6
38/3/2
38/2
39/2/2
39/3
115
114/1
114/4
19
योग
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हे. में. )
(5)
0.02
0.018
0.011
0.011
0.015
0.004
0.004
0.008
0.006
0.005
0.006
0.005
0.007
0.024
0.024
0.010
0.015
0.017
0.024
0.234
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18 , खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
4148
प्रारुप " ख "
[नियम 5 का उपनियम (2 ) ]
क्र. 2029- वा- 1 - री - रा. प्र. क्र- 0016-2022-23.-अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस-01 पर ग्राम- मोहम्मदपुर, तहसील गोगावों से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम - राजपुरा , प. ह. नं. - 25, तहसील गोगावों, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-
खसरा नं.
ग्राम / प. ह. नं.
तहसील
जिला
(4) 69/1
(2) गोगावॉ
(1) खरगोन
(3) राजपुरा/25
71
77/2
79/1
79/2
79/3
79/4
79/5
83/1
83/2
83/3/1/1
81/3
81/4
81/5
82
85/2
85/3
85/4
88/2
98
99/1
99/2
101/1 उपयोग के अधिकार के लियें अर्जित की जाने वाली भूमि (हे. में. )
(5)
0.027
0.030
0.031
0.011
0.011
0.012
0.013
0.013
0.021
0.001
0.003
0.002
0.008
0.008
0.018
0.010
0.013
0.008
0.030
0.011
0.007
0.009
0.007 4149
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
(2) (3) (4) (5)
(1)
104/1 0.020
104/2 0.016
110/1/3 0.014
110/1/2 0.024
0.005
115/2 0.001
136 0.015
135 0.004
133/5 0.003
133/4 0.004
133/3 0.003
133/2 0.002
0.010
138/2
267/3 0.014
266 0.017
271/2 0.018
271/3 0.016
258 0.029
331 0.021
333 0.003
335 0.003
338 0.007
354 0.014
355 0.044
357/4 0.022
356 0.041
85/2 0.018
85/1 0.023
83/3/2 0.004
65/2 0.014
52 0.009
65/2 0.003
51/2/1 0.018
54 0.008
7/1 0.023
8 0.002
9/4/3 0.029
9/2 0.017
10/2 0.006
9/1 0.020
योग 63 0.868
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 मई 2023
4150
प्रारुप " ख "
[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]
क्र. 2093 - वा- 1 - री - रा. प्र. क्र- 0032-2023-24.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस -01 पर ग्राम - मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम- लोनारा , प. ह. नं. - 20, तहसील भगवानपुरा, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक -18 , खरगोन , जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है , उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-
खसरा नं.
ग्राम / प. ह. नं.
तहसील
जिला
(4)
64/4
(3) लोनारा/20
(1) खरगोन
(2) भगवानपुरा
64/2
64/3
65/1
65/3
62/1/1
62/1/2
61/1
57/1
57/2
57/2
73/3
73/2
73/2
73/1
72/3/1
75/2
75/3
75/4
19
योग ..
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे . में . )
(5)
0.013
0.039
0.018
0.023
0.017
0.033
0.003
0.026
0.008
0.029
0.013
0.018
0.034
0.024
0.022
0.019
0.017
0.037
0.032
0.425
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18 , खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
4151
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
प्रारुप " ख"
[नियम 5 का उपनियम (2 ) ]
क्र. 1993 - वा- 1 - री - रा. प्र. क्र - 0007-2022-23 .- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस -01 पर ग्राम- मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग , तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम-अनकबाडी, प. ह. नं. - 20 , तहसील खरगोन , जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-
खसरा नं.
ग्राम / प. ह. नं.
तहसील
जिला
(4) 104
(3) अनकबाडी/20
(1) खरगोन
(2) भगवानपुरा
103/3
103/2/3
103/2/2
103/2/1
103/5
102/4
102/3
101/3
101/1
99/3/1
99/3/3
99/4
116/2/2
99/6
116/2/3
114/1
125/5
125/1/2
126/1/1/3
126/1/1/1
126/1/2
127/14
127/6/1
127/6/2
128/5
115/1
28
योग .
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हे. में. )
(5)
0.025
0.009
0.007
0.008
0.006
0.009
0.007
0.010
0.011
0.011
0.008
0.020
0.010
0.023
0.018
0.025
0.026
0.045
0.033
0.016
0.005
0.023
0.004
0.019
0.016
0.044
0.007
0.020
0.465
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 मई 2023
4152
प्रारुप "ख "
[नियम 5 का उपनियम (2 ) ]
क्र. 2077- वा- 1- री- रा. प्र. क्र- 0028-2023-24.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस -01 पर ग्राम- मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग , तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम - कन्नडपुरा, प. ह. नं. - 63, तहसील गोगावॉ , जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री , नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
अतएव , राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में , जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए.
अतएव, मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम, 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है.
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर, भूमि के नीचे पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन , जिला खरगोन, मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-
खसरा नं.
ग्राम / प. ह. नं.
तहसील
जिला
(4)
(2)
3/3
गोगावॉ
(1) खरगोन
(3) कन्नडपुरा/63
4/2
4/1
4/3
5/1
5/2
34/2
34/3
34/4
33/1
32
37/3
37/2/1
37/2/2
37/2/3
38/1
38/2
46/1
49
44
30/1
22
योग
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि ( हे. में. )
(5)
0.032
0.031
0.014
0.016
0.018
0.017
0.036
0.007
0.012
0.010
0.016
0.046
0.002
0.004
0.005
0.006
0.014
0.016
0.033
0.010
0.029
0.006
0.380
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18, खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
4153
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
प्रारुप "ख "
[नियम 5 का उपनियम ( 2 ) ]
क्र. 2065 - वा- 1 - री- रा. प्र. क्र- 0025-2023-24.- अतएव , राज्य सरकार को लोकहित में यह आवश्यक प्रतीत होता है कि बिस्टान उद्वहन सिंचाई परियोजना के अंतर्गत इंदिरा सागर परियोजना की मुख्य नहर की आरडी 100.375 कि. मी. पर पाईप नहर पर निर्माणाधीन पम्प हाऊस -01 पर ग्राम- मोहम्मदपुर, तहसील गोगाँवा से ग्राम बलखड बुजुर्ग, तहसील भगवानपुरा तक बिछाई जाने वाली भूमिगत राईजिंगमेन पाईप नहर में जल परिवहन हेतु ग्राम - उदयपुर , प. ह. नं. - 26 , तहसील गोगावॉ, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश राज्य में कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक-18 , खरगोन, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश द्वारा भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाई जाए.
अतएव, राज्य सरकार को उक्त भूमिगत पाईपलाईन , केबल एवं डक्ट बिछाने के प्रयोजन के लिए यह आवश्यक प्रतीत होता है कि उस भूमि में, जिसमें भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने का प्रस्ताव है, जो इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में वर्णित है, उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाए .
अतएव , मध्यप्रदेश भूमिगत पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट ( भूमि के उपयोक्ता के अधिकारों का अर्जन ) अधिनियम , 2012 (क्रमांक-5 सन् 2013 ) की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार उसमें उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है .
कोई व्यक्ति जो उक्त अनुसूची में वर्णित भूमि में हितबद्ध है, उस तारीख से जिसको उक्त अधिनियम की धारा 3 की उपधारा ( 1 ) के अधीन अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशित होती है. इक्कीस दिवस के भीतर , भूमि के नीचे पाईपलाईन, केबल एवं डक्ट बिछाये जाने के संबंध में सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन, जिला खरगोन , मध्यप्रदेश को लिखित में आक्षेप भेज सकेगा :-
खसरा नं.
ग्राम / प. ह. नं.
तहसील
जिला
उपयोग के अधिकार के लिये अर्जित की जाने वाली भूमि (हे . में. )
(5)
(4)
(2)
(1)
0.047
20/2
गोगावॉ
खरगोन
(3) उदयपुर/26
0.018
20/3
0.016
20/1
0.028
34/4
0.011
31/4
0.017
29/3
0.035
29/2
0.008
29/1
0.180
8
योग .
नोट.- भूमि का नक्शा ( प्लान ) सक्षम प्राधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व ) , खरगोन एवं कार्यपालन यंत्री, नर्मदा विकास संभाग क्रमांक 18 , खरगोन के कार्यालयीन समय में अवलोकन किया जा सकता है .
ओम नारायण सिंग, अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) .
[ भांग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
4154
विधि और विधायी कार्य वभाग
भोपाल, दिनांक 10 मई 2023
फा.क्र . 1908-1 /21 - ब (दो) , राज्य शासन, एतद्वारा इस विभाग के पूर्व आदेश क्र . 1525- अ/21- ब(दो) दिनांक 09.04.2020 को अधिष्ठित करते हुये , अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय नई दिल्ली में निम्नानुसार विधि पदाधिकारिओं को एक वर्ष के लिए, राज्य शासन द्वारा समय - समय पर निर्धारित सेवा शर्तों पर, जो राज्य शासन द्वारा आगे निरतंर की जा सकेगी या बिना कोई कारण बताये तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी , निर्धारित निश्चित पारिश्रमिक मात्र पर नियुक्त करता हैं : -
अतिरिक्त महाधिवक्ता, नई दिल्ली
1.
Mr. Dhirendra Singh Parmar
2.
Mr. Saurabh Mishra
3.
Mr.Joydip Roy
4.
Ms. Ankita Chaudhary.
Nachiketa Joshi
5.
1.
उप महाधिवक्ता, नई दिल्ली
Mr. V.V.V.M.B.N.S. Pattabhiram
1.
2.
Mr. Veer Vikrant Singh
Smt . Anuradha Mishra
3.
4.
Mr. Harmeet Singh Ruprah
इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन ( 14) कानूनी सलाहकार और परिषद् (3428) महाधिवक्ता-01- वेतन- 001-अधिकारियों वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा ।
फा. क्र . 1908 /21 - ब (दो) , राज्य शासन , एतद् द्वारा इस विभाग के आदेश क्र . 1374 दिनांक 28.03.2023 द्वारा अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय ग्वालियर में नियुक्त श्री यश राज बुंदेला, शासकीय अधिवक्ता ( सम्बद्ध नई दिल्ली) को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त करते , उनके स्थान पर श्री प्रमोद ठाकरे, अधिवक्ता (2380/1996) , को अतिरिक्त महाधिवक्ता कार्यालय ग्वालियर में शासकीय अधिवक्ता के पद पर नियुक्ति दिनांक से एक वर्ष की अवधि के लिये , जो राज्य शासन द्वारा आगे निरतंर की जा सकेगी या बिना कोई कारण बताये तत्काल प्रभाव से समाप्त की जा सकेगी , राज्य शासन द्वारा समय - समय पर निर्धारित सेवा शर्तों के अधीन नियुक्त करते हुये , श्री प्रमोद ठाकरे, शासकीय अधिवक्ता ग्वालियर को महाधिवक्ता कार्यालय जबलपुर में सम्बद्ध करता है ।
इस संबंध में होने वाला व्यय मांग संख्या 29-2014 न्याय प्रशासन ( 14) कानूनी सलाहकार और परिषद् ( 3428) महाधिवक्ता - 01 - वेतन - 001-अधिकारियों वेतन के अंतर्गत विकलनीय होगा ।
4165
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
F.No. 2206 / 21 - B ( 1 ) / 2023 , - In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act , 2008 (No.4 of 2009) , the State Government , in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following amendment in this department's Notification F.No. 17 (E) 43-2009-2251 - XXI - B (I ) / 13 , dated 10th May, 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - I , dated 24th May, 2013 , Namely: -
AMENDMENT
In the said notification , in the table , for serial numbers 5, 13 , 27, 28 , 33 , 42, 62 , 75 , 83 , and 86 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely : -
TABLE
Name of Nyayadhikari
S.No
Place of Posting
Name of Civil District
Name of Headquart er of Gram Nyayalaya
Name of Gram Nyayalaya for Punchayat at Intermediate level
(4)
(3)
(2)
(1)
"5.
Ashoknaga r
Ashokna Ashoknagar gar
gar
Ashokna
IVth Civil Judge Junior Division , Ashoknagar . Shri Akhilesh Chandak,
Bhopal 13.
Bhopal
Bhopal Bhopal
Shri Nitendra Singh Tomar , XXII Civil Judge Senior Division, Bhopal
27.
Mnawar (Dhar)
Mnawar (Dhar)
Mnawar (Dhar)
Mnawar (Dhar)
Shri Narendra Kumar Bhandari , I Civil Judge Senior Division , Mnawar (Dhar)
Dindori
Dindori
Dindori Dindori
28. Shri Utkarsh Raj Soni , III Civil Judge Junior Division , Dindori
Dabra
Dabra
Gwalior
Dabra
33. Shri Ashish Kumar Keshrwani , III Civil Judge Senior Division, Dabra (Gwalior)
Katni
Katni
Katni
Katni
42. Shri Nadeem Javed Khan, VII Civil Judge Junior Division , Katni 4155
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
F.No. 1909/ 21 - B (II ) /2023 . In supersession of this department's order no . 2828/ 21 - B ( II ) /2020 dated 9thApril , 2020 and order no . 1711 /1423 /21 - B (II )/ 2021 dated 7th April , 2021 , the State Government is hereby pleased to appoint Smt . Mrinal Elkar Mazumdar, Advocate Supreme Court New Delhi , Sh . Pashupati Nath Razdan , Advocate Supreme Court New Delhi , Sh . Sunny Choudhary, Advocate Supreme Court New Delhi and Sh . Yashraj Singh Budela , Government Advocate Hon'ble High Court of Gwalior as Standing Counsel for the State of Madhya Pradesh to represent the state in the Supreme Court of India , other Courts , Tribunals & Forums at New Delhi from the date of this order . Their appointment can be terminated by the State Government any time without assigning any reason. Terms & conditions of his appointment shall be as per this department's order No. 1( A) 7/2005 / 21 - B ( II ) , Dated 4th July, 2012. The expenditure on this account will be debited to Grant 29-2014-Administration of Justice- ( 114) -Legal Advisors and Counsel (6251 ) -Fees and other payments to Advocates of the High Court/Supreme Court (31)-Payment of Professional Services (003) -Fees to pleader .
भोपाल, दिनांक 11 मई 2023
फा. क्रमांक 2136 / इक्कीस -ब (एक) / 2023 , मध्यप्रदेश विशेष न्यायालय नियम, 2012 (कमांक 8 सन्2012) के नियम 8 के उप - धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्द्वारा , इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 17 (ई)8-2012 / इक्कीस - ब (एक)- 3317-2021 , दिनांक 3 सितम्बर, 2021 में, जो मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) में दिनांक 10 सितम्बर, 2021 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, अनुक्रमांक 1 तथा 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियाँ स्थापित की जाएं , अर्थात्: -
सारणी
क्षेत्राधिकार
मुख्यालय का स्थान
प्राधिकृत अधिकारी के नाम
क्रं.
"1.
1 , भोपाल
विशेष न्यायालय क्रमांक
राजस्व जिला विदिशा, बैतूल, नर्मदापुरम एवं हरदा को समाविष्ट करने वाला क्षेत्र श्री पंकज कुमार जैन, बीसवे जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
विशेष न्यायालय क्रमांक
1 , जबलपुर
3. श्री यशवंत मालवीय, चौबीसवे जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश
सागर, दमोह, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़ , सतना, उमरिया, डिंडोरी , शहडोल और अनूपपुर । " ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 मई 2023
4156
F.No - 2136/21 - B ( 1 )/ 2023- In exercise of the powers conferred by sub - section (1) of rule 8 of the Madhya Pradesh Vishesh Nyayalya Adhiniyam , 2012 , the State Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following amendments in this department's Notification No. F.No. 17 ( E) 8-2012- /XXI - B ( One) 3317-2021 , dated 3rd September , 2021 which was published in the Madhya Pradesh Gazette ( Extra -Ordinary ) dated 10th September , 2021 , namely:
(Amendment )
In the said Notification , for serial number 1 and 3 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely : -
TABLE
Jurisdiction
Place of Headquarter
Name of Authorized Officer
S. No
(4)
(3)
(2)
(1)
" 1.
Bhopal Special Court No. 1 ,
Shri Pankaj Kumar Jain , XXth District and Additional Sessions Judge
Area comprising of Revenue Districts Vidisha , Betul , Narmadapuram & Harda
Special Court No. 1 ,
Jabalpur
3 Shri Yashwant Malviya, XXIVth District and Additional Judge Sessions Chhatarpur , Tikamgarh , Satna, Umaria , Dindori , Shahdol and Anuppur." . Sagar, Damoh, Panna,
फा. क्रमांक 2138 / 21 - ब(एक) / 2023 , राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उप- धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. कमांक ब (1 ) 3476-2013 , दिनांक 11 सितम्बर, 2013 , जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग - एक में दिनांक 20 सितम्बर , 2013 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , सारणी में, अनुक्रमांक 1 , 2 तथा 3 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थातः- 4157
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
सारणी
विशेष न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम
जिले का नाम
क्रं.
(3)
(2)
(1)
" 1 छतरपुर
श्री महरबान सिंह मीना, छठवे जिला एवं अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश , छतरपुर
2 मंडला
श्री बृजेश गोयल , पांचवे जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , मंडला
मंडलेश्वर
3
श्री शमरोज खान, विशेष न्यायाधीश , अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति ( अत्याचार निवारण) अधिनियम एवं प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश के न्यायालय से प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, मंडलेश्वर ।
2. ये संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होंगे जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें ।
F-No . 2138/21 (B - I)/2023 , -In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1 ) of section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 ( 34 of 2008 ) , the state Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following further amendments in this department's notification F - No . B ( 1 ) 3476-2013 , dated 11th September , 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part - 1 , dated 20th September, 2013 , Namely: -
AMENDMENT
In the said notification, in the table, for serial number 1 , 2 and 3 and entries relating thereto, the following serial numbers and entry relating thereto shall be substituted , namely: -
TABLE
Name and Designation of Special Judge
S.No. Name of District
(3)
(2)
(1)
Chhatarpur
"1.
Shri Naresh Meharbaan Singh Meena, VI District & Additional Sessions Judge , Chhatarpur
Mandla
2
Shri Brajesh Goyal , Vth District and Additional Sessions Judge, Mandla .
Mandleshwar
3
Shri Shamroz Khan , Special Judge Sc /St (P.A. ) Act & 1 Additional Judge to the Court of I District and Additional Sessions Judge, Mandleshwar.
2. These amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in thisnotification assumes the charge of his office in the said Court .
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
4158
फा. क्रमांक 2139 / 21 -ब (एक) / 2023,- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उप - धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. कमांक ब (1 ) 3476-2013 , दिनांक 11 सितम्बर, 2013 , जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग - एक में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में , सारणी में, अनुक्रमांक 19 , 26 तथा 39 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थातः-
सारणी
विशेष न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम
जिले कानाम
क्रं.
(3)
(2)
(1)
झाबुआ
"19.
श्री विवेक सिंह रघुवंशी, विशेष न्यायाधीश, अनुसूचित जाति /अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, और प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , झाबुआ न्यायालय, के प्रथम अतिरिक्तन्यायाधीश
पन्ना
26.
श्री इंद्रजीत रघुवंशी , द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , पन्ना
सीधी
39.
श्री मुकेश कुमार, प्रथम जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश , सीधी। " ।
2. ये संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होंगे जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें ।
F-No . 2139/21 (B - I )/2023 , -In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008 ) , the state Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby, makes the following further amendments in this department's notification F -No . B ( 1 ) 3476-2013 , dated 11th September , 2013 , which was published in the Madhya Pradesh Gazette, Part- 1 , dated 20th September, 2013 , Namely: -
AMENDMENT
In the said notification, in the table , for serial number 19 , 26 and 39 and entries relating thereto, the following serial numbers and entry relating thereto shall be substituted, namely: - 4159
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
TABLE
Name and Designation of Special Judge
S.No. Name of District
(3)
(2)
(1)
Jhabua
"19 .
Shri Vivek Singh Raghuwanshi , Special Judge , Scheduled Castes, Secheduled Tribes (Prevention of Atrocities) Act and Ist Additional Judge to the Court of IST District and Additional Sessions Judge , Jhabua .
Panna
26.
Shri Indrajeet Raghuwanshi , IInd District and Additional Sessions Judge , Panna
Sidhi
39.
Shri Mukesh Kumar , Ist District and Additional Sessions Judge, Sidhi ." .
2. These amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court .
फा.क्रमांक 2158 / 21 - ब (एक) / 2023 ,- राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण अधिनियम, 2008 (2008 का 34) की धारा 22 की उप-धारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से एतद्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. कमांक ब (1 ) 3476-2013 , दिनांक 11 सितम्बर, 2013 , जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग - एक में दिनांक 20 सितम्बर, 2013 में प्रकाशित हुई थी, निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 24 तथा 44 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थातः-
सारणी
क्रं. जिले का नाम
विशेष न्यायाधीश का नाम तथा पदनाम
(3)
(1)
(2)
" 24. नरसिंहपुर
श्री युगल रघुवंशी, द्वितीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, नरसिंहपुर
44. उज्जैन
श्री अभिषेक नागराज, तृतीय जिला एवं अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, उज्जैन । " ।
2. ये संशोधन उस तारीख से प्रवृत्त होंगे जिसको कि इस अधिसूचना में यथाविनिर्दिष्ट न्यायाधीश उक्त न्यायालय में अपने पद का कार्यभार ग्रहण करें ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
4160
F - No . 2158/21 (B - I ) /2023 ,-In exercise of the powers conferred by sub-section ( 1) of section 22 of the National Investigation Agency Act, 2008 (34 of 2008 ), the state Government in consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following further amendments in this department's notification F -No . B (1 )3476-2013 , dated 11th September , 2013, which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - 1 , dated 20th September , 2013 , Namely: -
AMENDMENT
In the said notification, in the table, for serial number 24 and 44 and entries relating thereto, the following serial numbers and entry relating thereto shall be substituted , namely: -
TABLE
Name and Designation of Special Judge
S.No. Name of District
(3)
(2)
(1)
"24. Narsinghpur Shri Yugal Raghuwanshi ,, IInd District and Additional Sessions Judge , Narsinghpur .
Ujjain
44.
Shri Abhishek Nagraj , IIIrd District and Additional Sessions Judge, Ujjain.
2. These amendment shall come into force from the date on which the judge as specified in this notification assumes the charge of his office in the said Court .
फा.क्र. 2195/ 21 - ब (एक) 2023 , भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (1988 का सं.49) की धारा 3 की उपधारा (1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , और इस विभाग की अधिसूचना कमांक फा. कमांक 1 / 5 / 96 / 21- ब (एक) 2051/2016, दिनांक 06 जून, 2016 जो मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में दिनांक 17 जून, 2016 को प्रकाशित हुई थी, को आंशिक अतिष्ठित करते हुए तथा 1 / 5 / 96 / 21 - ब (एक) 2252/2020, दिनांक 31 अगस्त, 2020 मध्यप्रदेश राजपत्र भाग -1 में 11 सितम्बर, 2020 को प्रकाशित हुई थी, को अतिष्ठित करते हुए , राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा , नीचे दी गई सारणी के कालम (2) में विनिर्दिष्ट अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश को उसके कॉलम (3) की तत्स्थानी प्रविष्टि में विनिर्दिष्टि संबंधित क्षेत्र के लिए विशेष न्यायाधीश श्री राजेन्द्र कुमार शर्मा, बीसवें अपर सेशन न्यायाधीश, भोपाल के स्थान पर भ्रष्टाचारा निवारण अधिनियम , 1988 की धारा 3 की उपधारा (1 ) में विनिर्दिष्ट अपराधों के एवं उन अपराधों का विचारण हेतु जिनका अन्वेषण दिल्ली पुलिस तथा केन्द्रीय अन्वेषण ब्यूरो द्वारा दिल्ली विशेष पुलिस स्थापन अधिनियम, 1946 (1946 का सं.25 ) के अधीन किया गया हो एवं जो विनिर्दिष्ट रूप से मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय , जबलपुर अथवा संबंधित जिले के जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वारा उन्हें सौंपे गये हो, विशेष न्यायाधीश के रुप में नियुक्त करता है, अर्थात्ः- 4161
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
न्यायाधीश का नाम सारणी
विशेष न्यायालय का क्षेत्राधिकार
मुख्यालय
का नाम
अनुक्र मांक
(1)
(2)
" 1 श्री धर्मेश भट्ट, चतुर्थ जिला एवं अतिरिक्त सेशन न्यायाधीश, भोपाल
(4)
(3)
भोपाल
भोपाल , सीहोर, रायसेन, ग्वालियर, भिण्ड, मुरैना, शिवपुरी, दतिया, टीकमगढ़, विदिशा, छतरपुर, बैतूल, नर्मदापुरम, गुना, राजगढ़ , हरदा, श्योपुर एवं अशोकनगर. "
F.N. 2195 /XXI - B (one )/2023 , In exercise of the powers conferred by sub- section ( 1 ) section 3 of the Prevention of Corruption Act, 1988 (No. 49 of 1988) and in partial supersession of this departments Notification No. 1/5 / 96/ 21 - B (1 )/ 2051 / 2016 , dated 06th June , 2016, which was published in the Madhya Pradesh gazette Part - 1 dated 17th June 2016 & in supersession of this departments Notification No. 1 / 5 / 96/ 21- B(1) / 2252/ 2020 , dated 31st August, 2020 , which was published in the Madhya Pradesh gazette Part - 1 dated 11th September , 2020 , the State Government ,
with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby , appoints the Additional Sessions Judge specified in column (2) of the table below to be the Special Judge for respective area specified in the corresponding entry in column (3) thereof in place of Shri Rajendra Kumar Sharma, XXth Additional Sessions Judge, Bhopal to try the cases relating to the offences specified under sub - section ( 1 ) of section 3 of the said Act and those investigated under the Delhi Special Police Establishment Act, 1946 (No. 25 of 1946) by the Delhi Police and the Central Bureau of Investigation and which are specifically assigned to them by the High Court of Madhya Pradesh , Jabalpur or by the District and Sessions Judge of the Concerned District, as the case may be .
TABLE
Name ofJudge Jurisdiction of Special Court
Head
Quarter
S. No.
(2)
(1)
(4)
(3)
Bhopal
"1. Shri Dharmesh Bhatt , IVth District & Additional Sessions Judge , Bhopal Bhopal, Sehore , Raisen, Gwalior , Bhind , Morena , Shivpuri , Datia, Tikamgarh , Vidisha , Chhatarpur, Betul , Narmadapuram , Guna , Rajgarh , Harda , Sheopur and Ashoknagar . " [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
4162
फा. क्रमांक 2196 /21 - ब(एक)/2023, विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36) की धारा 153 कीउप- धारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य शासन, मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की सहमति से, एतद् द्वारा , इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई) 83-03 - इक्कीस- ब (एक) -5846- 2018 , दिनांक 7 दिसम्बर, 2018, जो कि मध्यप्रदेश राजपत्र भाग-1 में दिनांक 21 दिसंबर 2018 में प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्: -
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में , अनुक्रमांक 24, 25 तथा 26 तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात: -
सारणी
विशेष न्यायालय का नाम
अनुक्रमांक सिविल जिले विशेष न्यायालय की क्षेत्रीय अधिकारिता
का नाम (विद्युत क्षेत्र के अनुसार)
(1) (2) (3) (4)
"24. दमोह अतिरिक्त सेशन सिविल जिला दमोह का समस्त विद्युत
न्यायाधीश, दमोह क्षेत्र (अनुक्रमांक 26 के विशेष न्यायालय
की अधिकारिता को छोडकर )
25. दमोह अतिरिक्तसेशन ( अनुक्रमांक 24 में दर्शित विशेष
न्यायाधीश, दमोह न्यायालय मे तेदुखेडा एवं पथरिया का
विद्युत क्षेत्र सम्मिलित किया जा रहा है। )
26. दमोह अतिरिक्त सेशन हटा का विद्युत क्षेत्र । " ।
न्यायाधीश, हटा
F. No. 2196/21 - B( One)/2023 In exercise of the powers conferred by sub - section (1) of section 153 of the Electricity Act, 2003 ( No. 36 of 2003) , the State Government with the concurrence of the High Court of Madhya Pradesh , hereby makes the following further amendments in this Department's Notification F. No. 17 ( E ) 83 /03 /ΧΧΙ - Β ( 1 ) / 5846/2018 dated 7th December , 2018 , which was published in theMadhya Pradesh Gazette Part- I dated 21st December, 2018 , namely : -
Amendment
In the said Notification , in the table, for serial number 24, 25 and 26 and entries relating thereto, the following serial numbers and entries relating thereto shall be substituted, namely : - 4163
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
TABLE
S.No
Name of Special Court
Name of Civil District
(3)
(2)
(1)
Damoh
"24.
Territorial jurisdiction of the Special Court (According to Electricity Area )
(4)
Additional Sessions Judge, Damoh
Damoh
25.
All Electricity Area of Civil District Damoh ( excluding the territorial jurisdiction given at serial no . 26)
Additional Sessions Judge, Damoh
Damoh
26.
Electricity Area of Tendukheda and Patharia is being included in the Special Court shown at Serial No. 24
Electricity Area of Hatta . " .
Additional Sessions Judge, Hatta
फा. क्रमांक 2206 / 21 - ब (एक) / 2023 , ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4 ) की धारा 5 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य शासन , मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय के परामर्श से, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना फा. क्रमांक 17 (ई) 43-2009- 2251 - इक्कीस- ब (एक) / 13 , दिनांक 10 मई, 2013 जो मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग -1 में दिनांक 24 मई 2013 को प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित और संशोधन करता है, अर्थात्ः-
संशोधन
उक्त अधिसूचना में, सारणी में अनुक्रमांक 5, 13, 27, 28, 33, 42, 62, 69, 75, 83 तथा 86 एवं उनसे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उनसे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्ः-
सारणी
न्यायाधिकारी का नाम
क्र.
सिविल जिले कानाम
पदस्थापना का स्थल
ग्राम न्यायालय के मुख्यालय कानाम मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय कानाम
अशोकनगर अशोकनगर
अशोकनगर
अशोकनगर श्री अखिलेश चांडक, चतुर्थ " 5. व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, अशोकनगर [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
4164
पदस्थापना का
न्यायाधिकारी का नाम
क्र.
सिविल जिले कानाम
स्थल
ग्राम न्यायालय के मुख्यालय कानाम
मध्यवर्ती स्तर की पंचायत के लिए ग्राम न्यायालय कानाम
भोपाल
भोपाल
भोपाल
भोपाल
13 .
श्रीनितेन्द्रसिंह तोमर, बारहवे व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, भोपाल
मनावर
धार
मनावर
मनावर
27.
श्रीनरेन्द्रकुमार भण्डारी, प्रथम व्यवहार न्यायाधीश , वरिष्ठ खण्ड, मनावर (धार)
डिण्डोरी
डिण्डोरी
डिण्डोरी
डिण्डोरी
28.
श्री उत्कर्ष राज सोनी , तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, डिण्डोरी
डबरा
डबरा
ग्वालियर
डबरा
33
श्रीआशीषकुमार केशरवानी, तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, डबरा (ग्वालियर)
कटनी
कटनी
कटनी
कटनी
42.
श्री नदीम जावेद खान , सातवे व्यवहार न्यायाधीश , कनिष्ठ खण्ड, कटनी
सतना
सतना
सतना
सतना
62.
श्री विश्व दीपक तिवारी, सातवे व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, सतना
जयसिंहनगर
जयसिंहनगर
शहडोल
जयसिंहनगर
69.
श्रीमती प्रगती मित्रा सनमोरिया, व्यवहार न्यायाधीश , वरिष्ठ खण्ड, जयसिंहनगर, शहडोल
सीधी
सीधी
सीधी
सीधी
श्रीदीपक कुमार अग्रवाल, 75. व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, मझौली ( सीधी)
विदिशा
विदिशा
विदिशा
विदिशा
83.
श्री विजय कुमार पाण्डेय (जू.) तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, वरिष्ठ खण्ड, विदिशा
भीकनगांव
भीकनगांव
मण्डलेश्वर
भीकनगांव
86.
श्री राकेश भिडे, व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खण्ड, भीकनगांव (मण्डलेश्वर) 4165
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
F.No. 2206 / 21 - B ( 1 )/ 2023 , - In exercise of the powers conferred by Section 5 of the Gram Nyayalayas Act , 2008 ( No.4 of 2009 ) , the State Government , in Consultation with the High Court of Madhya Pradesh , hereby , makes the following amendment in this department's Notification F.No. 17 (E) 43-2009-2251 - XXI - B ( I ) / 13 , dated 10th May , 2013 which was published in the Madhya Pradesh Gazette , Part - I , dated 24th May , 2013 , Namely: -
AMENDMENT
In the said notification , in the table , for serial numbers 5, 13 , 27 , 28 , 33 , 42 , 62 , 75 , 83 , and 86 and entries relating thereto , the following serial number and entries relating thereto shall be substituted , namely : -
TABLE
Name of Nyayadhikari
S.No
Place of Posting
Name of Civil District
Name of Headquart er of Gram Nyayalaya
Name of Gram Nyayalaya for Punchayat at Intermediate level
(4)
(3)
(2)
(1)
Ashoknagar
"5.
Ashoknaga r
Ashokna gar
Ashokna
gar
Shri Akhilesh Chandak , IVth Civil Judge Junior Division , Ashoknagar .
Bhopal
Bhopal
13.
Bhopal Bhopal
Shri Nitendra Singh Tomar , XXII Civil Judge Senior Division, Bhopal
27.
Mnawar (Dhar)
Mnawar (Dhar)
Mnawar (Dhar)
Mnawar (Dhar)
Shri Narendra Kumar Bhandari , I Civil Judge Senior Division , Mnawar (Dhar)
Dindori
Dindori
Dindori Dindori
28. Shri Utkarsh Raj Soni , III Civil Judge Junior Division, Dindori
Dabra
Dabra
Dabra Gwalior
33. Shri Ashish Kumar Keshrwani, III Civil Judge Senior Division , Dabra (Gwalior)
Katni
Katni
Katni
Katni
42. Shri Nadeem Javed Khan , VII Civil Judge Junior Division, Katni [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 मई 2023
4166
(4)
(3)
(1)
Satna
Satna
Satna
Satna
62. Shri Bishwa Deepak Tiwari , VII Civil Judge Senior Division , Satna
Jaisingh
Shahdol
69.
Jaisinghnagar Jaisinghna gar
nagar
Smt. Pragati Mitra Sunmoriya, Civil Judge Senior Division , Jaisinghnagar Shahdol
Sidhi
Sidhi
Sidhi
Sidhi
75. Shri Deepak Kumar Agrawal , Civil Judge Senior Division, Majholi (Sidhi)
Vidisha
Vidisha
Vidisha Vidisha
83. Shri Vijay Kumar Pandey (Jr.) IIIrd Civil Judge Senior Division, Vidisha
Bhikangaon
86.
Bhikangao n
Mandlesh war
Bhikang
aon
Shri Rakesh Bhide , Civil Judge Junior Division, Bhikangaon (Mandleshwar)
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, बी. के. द्विवेदी , प्रमुख सचिव.
4167
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला राजगढ़ (ब्यावरा) , मध्यप्रदेश
राजगढ़ , दिनांक 31 मार्च 2023 प. क्र. 2978-भू-अर्जन-2023
-: अनुसूची 1 :-
अनुपूरक प्रकरण कमांक०००१/ अ-82 / 2023-24 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची मे भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
अनुपूरक प्रकरण कमांक००० अ-82/ 2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 2 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ के ग्राम प्रतापपुरा के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि जिसका नामवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
--: अनुसूची 2:-
पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम प्रतापपुरा की छूटी हुई शेष भूमि के अर्जन का विवरण
तहसील-नरसिंहगढ़
जिला-राजगढ
(1) भूमि:-
स.क.
सर्वे नंबर
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
कुल रकबा (हे. मे)
अर्जित भूमि (हे .में) 1
2
3
4
5
1
13/1
0.732
0.732 चेनसिंह पिता माधोसिह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भू-स्वामी
योग
1
0.732
0.732
2
13/2
0.355
0.355 लाखनसिंह पिता माधोसिह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भू-स्वामी
योग
1
0.355
0.355
महायोग
1.087
1.087
भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
प. क्र. 2980 -भू-अर्जन-2023
-: अनुसूची 1 :-
अनुपूरक प्रकरण क्रमांक ००5/अ-82/ 2023-214 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है , कि इसके संलग्न सूची में भूमि/ मकान /शोचालय आदि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
अनुपूरक प्रकरण क्रमांक0005/अ-82/2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 2 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ के ग्राम गेंहूखेड़ी कलां के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि / मकान / शोचालय आदि जिसका नामवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि, मकानों , शोचालय आदि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा -11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 मई 2023
4168
[ भाग 1
-: अनुसूची 2:-
पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम गेंहूखेड़ी कलां की छूटी हुई शेष भूमि , मकानों एवं शोचालय आदि
के अर्जन का विवरण
तहसील- नरसिंहगढ़
(1 ) भूमि:-
स.क.
नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम
1
2
1
कालूराम पिता बक्सू जाति चमार पता नि.ग्राम भूमि स्वामी अहस्तांतरणीय
योग
2
इस्मालखॉ पिता कालूखॉ जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग
3
इब्राहिमखा पिता इस्माइलखॉ जाति मेवाती पता नि ग्राम भूमि स्वामी
योग -
4
हबीबखॉ पिता ईसब खॉ जाति मेवाती पता नि. ग्राम भमि स्वामी
योग
5
दलशेरखॉ पिता इसवखॉ जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग -
6
साबूद्यीन खॉ पिता इस्माइलखॉ हि. 1/5 , इब्राहिम खॉ पिता इस्माइलखॉ हि. 1/5, अमीनाबी पुत्री इस्माइलखॉ हि. 1/5, जरीनाबी पुत्री इस्माइलखॉ हि. 1/5 , हलीमनबी बेवा इस्माइलखॉ हि. 1/5 जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग -
महायोग :-
जिला-राजगढ़
सर्वे नंबर
अर्जित भूमि (हे.मे)
कुल रकबा (हे.में)
3
4
5
0.400
0.400 176/1/6
1
0.400
0.400
0.232
1.265
176/3
1
1.265
0.232
0.569
0.569 201/176/1
1
0.569
0.569
0.420
0.420 201/176/2
0.101
0.101
203/176/2
2
0.521
0.521
0.402
0.402 201/176/3
0.101
0.101 203/176/1
0.093
0.093 204/176/2
3
0.596
0.596
1.109
1.109 204/176/1
1
1.109
1.109
9
4.460
3.427
भूमि, मकान एवं शोचालय आदि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
4169
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
प. क्र. 2981 - भू-अर्जन-2023
-: अनुसूची 1 :-
अनुपूरक प्रकरण कमांक 006/अ-82/ 2023-24 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची मे भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
अनुपूरक प्रकरण कमांक००८/अ-82/ 2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची कमांक 2 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ के ग्राम शिवपुरा जागीर के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि जिसका नामवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा -11 (3) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
-: अनुसूची 2:-
पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम शिवपुरा जागीर की छूटी हुई शेष भूमि के अर्जन का विवरण
तहसील-नरसिंहगढ़
(1 ) भूमि:-
स.क.
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
2
1
1
जिला-राजगढ़
सर्वे नंबर
कुल रकबा (हे . में)
अर्जित भूमि (हे.में)
5
4
3
0.013
0.063
89/2
अनीसखां पिता उमरखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग
2
0.013 1
0.063
0.057
0.057
105/1
शहीदखां पिता नसीरखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग -
3
0.057
0.057
1
0.057
0.057 105/2
इस्लाम पिता अजीजखां हि. 1/4 , सलाउदवीन पिता अजीजखां हि. 1/4 , सलमा पिता अजीजखां हि. 1/4, मल्लीबी बेवा अजीजखां हि. 1/4 जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग -
4
0.057
0.057
1
0.025
0.025
106
बहीदखां पिता घीसेखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग
हबीब पिता नसीर जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
5
योग
6
0.025 1
0.025
0.212
0.212
109/1
0.212
0.212
1
0.028
0.028 110/1
रहीमखां गिता भोलेखां हि. 1/4, हबीबखां पिता भोलेखां हि. 1/4, जेतुनबी पिता भोलेखां हि. 1/4 , शेतानबी पिता भोलेखां हि. 1/4 जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग -
1
0.028
0.028 [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
4170
7
0.114
0.114
111/2
नफीसनबी शरीफखां हि. 1/5 , फरीदखां शरीफखां हि. 1/5, मुबीनखान शरीफखां हि. 1/5 , खुर्शीदखान शरीफखां हि. 1/5, फरीबादी शरीफखां हि. 1/5 जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग -
8
0.114
0.114 1
0.044
0.044
112/1
दौलतखां कल्लूखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग
9
0.044
0.044
1
0.045
0.045
112/2
सेफुउददिन पिता इज्जतखां हि. 1/5 , ताजउददीन पिता इज्जतखां हि. 1/5, आजादउददीन पिता इज्जतखां हि. 1/5, सफरुउददीन पिता इज्जतखां हि. 1/5 , मजरुनबी बेवा इज्जतखां हि. 1/5 जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग -
10
0.045
0.045
1
0.017
0.017 113/1
0.033 जलील खां पिता मोतीखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग
0.033
114/1
0.050
0.050
2
0.017
0.017
113/2
0.034
0.034
114/2
दाउदखां पिता अब्दुल हमीदखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
11
योग
12
0.013
0.013
115
0.013
0.013
116
0.077
0.077
4
0.017
0.017
113/3
0.034
0.034
114/3
रहीमखां, अयूबखां , शाकिरखां, आकिलखां, जामीलखां, जेतूनबी, जरीनाबी, सन्नोबी, भूरीबी पिता वाहिदखां, खातूनबी बेवा वाहिदखां, आमिनखां , हासिमखां, सलमानखां, नसीमबी पिता अब्दुल्लाखां, नन्नीबी बेवा अब्दुल्लाखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग
13
0.051
0.051
2
0.063
0.063
212
आनीसखां पिता आमानतखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग
14
0.063
0.063
1
0.446
0.699
215/3/1
मुन्नाखां पिता कालेखां जाति मेवाती पता नि.ग्राम भूमि स्वामी
योग
महायोग
0.699
0.446 1
1.282
1.585
19
भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षणअनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
4171
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
प. क्र. 2982-भू-अर्जन-2023
1:-
-: अनुसूची
0003 अनुपूरक प्रकरण कमांक / अ-82 / 2023-24 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची में भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
अनुपूरक प्रकरण कमांक ००३/अ-82/2023-234 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 2 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ के ग्राम बरोड़ी के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि जिसका नामवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
-: अनुसूची 2:-
पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम बरोड़ी की छूटी हुई शेष भूमि के अर्जन का विवरण
जिला-राजगढ़ तहसील- नरसिंहगढ़
(1 ) भूमि:-
सर्वे नंबर
स.क. नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
कुल रकबा (हे.में)
अर्जित भूमि (हे.में)
5
3
4
1
2
0.253
0.506
11/1/7
1
जशोदाबाई बेवा घनश्याम, सरजनसिंह जितेन्द्र विनोद पिता घनश्याम, अरुण अवधनारायण ना बा पिता घनश्याम संरक्षक जितेन्द्र, अयोध्याबाई पपीताबाई राधाबाई पिता घनश्याम , जशोदाबाई पति घनश्याम जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.253
0.506
1
योग
1.350
1.494
71/1/1
2
विक्रमसिंह पिता हजारी जाति चमार पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
1.494
1.350
1
योग
0.015
0.047
121/2/3
3
केशरसिंह पिता रामचन्दर जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.015
0.047
1
योग
0.022
0.047
121/2/4
4
पवन पिता नवलसिंह जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.047
0.022
1
योग मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
4172
5
सिद्धिबाई पिता हरचंद जाति धाकड़ पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
योग
महायोग
[ भाग 1
0.100
0.379
123/1/1
0.100
0.379
1
1.740
2.473
5
भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व ) एवं भू- अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
प. क्र. 2983-भू-अर्जन-2023
-: अनुसूची 1 :-
अनुपूरक प्रकरण क्रमांक०००५/अ-82/ 2023-24 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके संलग्न सूची मे भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
अनुपूरक प्रकरण कमांक०००५/अ-82/ 2023-24 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 2 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ के ग्राम सेवांस जागीर के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि जिसका नामवार सर्वे कमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा-11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
-: अनुसूची 2:-
पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम सेवांस जागीर की छूटी हुई शेष भूमि के अर्जन का विवरण
तहसील- नरसिंहगढ़
(1) भूमि:-
स.क.
नाम कृषक, पिता का नाम , जाति ग्राम
2
1
1
जिला-राजगढ़
सर्वे नंबर
कुल रकबा (हे. मे)
अर्जित भूमि (हे.में)
4
5 3
0.417
0.417
25/1/1
मोजीलाल पिता जुगलकिशोर जाति बृजा हि. 1/2, राजलबाई पत्नि मोजीलाल जाति बृजा हि. 1/2 पता नि. ग्रा भूस्वामी
योग -
2
0.417
0.417
1
0.751
0.751 25/2/2
यासीनखां पिता गफुरखां जाति मेवाती पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग
3
0.751 1
0.751
0.632
0.120 25/7/2
नबीबाई पुत्री कास्या पति जयराम जाति बृजा पता नि. ग्प्रम भूमि स्वामी
योग
4
0.120 1
0.632
0.222
0.100 53/1/2/3
भेरुसिंह पिता नन्नूलाल जाति घोसी पता नि. ग्राम भूमि स्वामी
योग
महायोग
0.100
0.222
1
1.388 4
2.022
भूमि के नक्शे (प्लान ) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
4173
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
प. क्र. 2984-भू-अर्जन-2023
-: अनुसूची - 1:-
अनुपूरक प्रकरण क्रमांक०००१/अ-82 / 2023-24 चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है, कि इसके / संलग्न सूची मे भूमि दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है ।
अनुपूरक प्रकरण क्रमांक०००१/अ-82/2023-214 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची क्रमांक 2 में पार्वती परियोजना तहसील नरसिंहगढ जिला राजगढ के ग्राम भेरुपुरा के डूब क्षेत्र के लिए वर्णित छूटी हुई शेष भूमि जिसका नामवार सर्वे क्रमवार विवरण अनुसूची 2 में उल्लेखित है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा -11 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न वर्णित अनुसूची 2 की भूमि की अनुसूची 1 में अंकित सार्वजनिक प्रयोजनार्थ आवश्यकता है । चूंकि पार्वती परियोजना का निर्माण प्रगतिरत है इस कारण धारा -11 (3 ) के तहत सामाजिक समाघात निर्धारित रिर्पोट का सार प्रकाशित नही किया जा रहा है ।
-: अनुसूची 2:-
पार्वती परियोजना के डूब क्षेत्र में प्रभावित ग्राम भेरुपुरा की छूटी हुई शेष भूमि के अर्जन का विवरण
जिला-राजगढ तहसील- नरसिंहगढ़
(1 ) भूमि:-
सर्वे नंबर
स.क.
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
कुल रकबा (हे. में)
अर्जित भूमि (हे.मे)
4
5
3
2
1
0.189
0.189
25/1
1
गेन्दकुंवरबाई रामकुंवर बाई शांताकुंवरबाई पुत्री तेजसिंह, लखतसिंह भंवरलाल रघुवीरसिंह सुमेरसिंह हेमसिंह पिता तेजसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भू-स्वामी
0.189
0.189
1
योग
0.190
0.190
25/2
2
बनेसिंह पिता बल्देवसिंह जाति राजपूत पता निवासी ग्राम भू-स्वामी
0.190
1
0.190
योग -
0.379
0.379 महायोग
भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील नरसिंहगढ़ जिला राजगढ़ के कार्यालय में किया जा सकता है ।
हर्ष दीक्षित , कलेक्टर.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
4174
कार्यालय , कलेक्टर , जिला पन्ना, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
क्र. 243- भू- अर्जन-2023
पन्ना, दिनांक 24 अप्रैल 2023
प्रकरण कमांक 10 /अ-82 वर्ष 2022-23 भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-15 (1 ) के अंतर्गत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन तारीख से प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की समयावधि में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं होने के कारण भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 15 (2) के अंतर्गत रिपोर्ट की आवश्यकता नहीं हुई तथा इस आधार पर राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची की कंडिका कमांक (1 ) में वर्णित भूमि की. अनुसूची की कंडिका कमांक (2) में वर्णित प्रयोजन के लिये आवश्यकता है, अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारिदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा-19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के कंडिका क्रमांक (1 ) में वर्णित भूमि कंडिका कमांक (2) में वर्णित लोक प्रयोजन के लिये अपेक्षित है:-
अनुसूची
भूमि का वर्णनः-
(1 )
पन्ना (क) जिला
पन्ना
तहसील-
(ख)
डोंडी
ग्राम
(ग)
44.560 हेक्टेयर,
क्षेत्रफल-
(घ)
खसरा नम्बर क्रमांक
भूमि का प्रकार
कुल अर्जित
रकवा हेक्टेयर में
3 4
1 2
3 0.520 निजी भूमि
1
5 0.110 निजी भूमि
2
17 0.060 निजी भूमि
3
19 0.330 निजी भूमि
4
6 0.480 निजी भूमि
5
7/1 0.540 निजी भूमि
6
7/2 0.210 निजी भूमि
7
9 0.620 निजी भूमि
8
10 0.500 निजी भूमि
9
11 1.500 निजी भूमि
10
12 0.070 निजी भूमि
11
41 0.100 निजी भूमि
12
13 0.230 निजी भूमि
13
27 0.100 निजी भूमि
14
34 0.930 निजी भूमि
15
38 0.080 निजी भूमि
16
4175
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
39
17
14
18
15
19
16
20
51/2
21
52
22
53
23
18
24
26
25
25
26
28
27
29
28
33
29
35
30
36
31
37
32
40
33
42
34
43/2
35
43/1
36
46/1
37
95/2
38
105
39
46/2
40
71
41
106
42
47
43
48
44
98
45
0.070
निजी भूमि
0.470
निजी भूमि
0.550
निजी भूमि
0.570
निजी भूमि
0.160
निजी भूमि
0.200
निजी भूमि
0.350
निजी भूमि
0.430
निजी भूमि
0.270
निजी भूमि
0.150
निजी भूमि
0.110
निजी भूमि
0.240
निजी भूमि
0.380
निजी भूमि
0.410
निजी भूमि
0.280
निजी भूमि
0.150
निजी भूमि
0.050
निजी भूमि
0.150
निजी भूमि
1.030
निजी भूमि
0.820
निजी भूमि
0.930
निजी भूमि
0.760
निजी भूमि
0.150
निजी भूमि
0.910
निजी भूमि
0.590
निजी भूमि
0.350
निजी भूमि
0.420
निजी भूमि
0.200
निजी भूमि
0.500
निजी भूमि मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
4176
49
46
51/1
47
54
48
56
49
66/3
50
67
51
60
52
94
53
63
54
64
55
91
56
96
57
65
58
107/2
59
66/1
60
66/2
61
72
62
69
63
83
64
99
65
103
66
70
67
74
68
87
69
75
70
79
71
90
72
76
73
77
74
[ भाग 1
1.160 निजी भूमि 1.290 निजी भूमि 2.000 निजी भूमि 1.400 निजी भूमि 0.020 निजी भूमि 0.380 निजी भूमि 0.820 निजी भूमि 0.860 निजी भूमि 0.350 निजी भूमि 0.650 निजी भूमि 0.410 निजी भूमि 0.340 निजी भूमि 0.510 निजी भूमि 0.100 निजी भूमि 0.400 निजी भूमि 0.330 निजी भूमि 0.070 निजी भूमि 0.180 निजी भूमि 0.610 निजी भूमि 0.040 निजी भूमि 0.830 निजी भूमि 0.050 निजी भूमि 0.260 निजी भूमि 0.710 निजी भूमि 1.630 निजी भूमि 0.230 निजी भूमि 0.940 निजी भूमि 0.890 निजी भूमि 0.790 निजी भूमि
4177
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
80
75
81
76
82/1
77
93
78
82/2
79
84
80
85
81
95/1 82
108
83
100
84
101
85
102
86
104
87
107/1
88
109
89
110
90
111
91
91
योग
{2}
0.550
निजी भूमि
0.660
निजी भूमि
0.460
निजी भूमि
0.350
निजी भूमि
0.480
निजी भूमि
1.40
निजी भूमि
0.580
निजी भूमि
0.180
निजी भूमि
0.450
निजी भूमि
0.160
निजी भूमि
0.360
निजी भूमि
0.040
निजी भूमि
0.340
निजी भूमि
0.270
निजी भूमि
0.700
निजी भूमि
0.170
निजी भूमि
1.130
निजी भूमि
44.560
सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिये आवश्यकता है :- छतरपुर / पन्ना जिले के अन्तर्गत केन बेतवा लिंक राष्टीय परियोजना के (दौधन बांध) निर्माण कार्य हेतु डूब क्षेत्र में प्रभावित पी०टी०आर० कोर क्षेत्र से लगे हुये ग्राम डोंडी तहसील एवं अनुभाग पन्ना की भूमि अर्जन हेतु धारा -19 का प्रकाशन , ग्राम डोंडी तहसील एंव अनुभाग पन्ना ।
{3} भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी , पन्ना में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय कुमार मिश्र , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
4178
कार्यालय , कलेक्टर , जिला बैतूल , मध्यप्रदेश एवं समुचित सरकार , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
बैतूल, दिनांक 26 मार्च , 2023 प्र.क्र. 57- अ- 82-2020-21 - केदारखेड़ा-4158
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की कालम नंबर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची 2 में वर्णित प्रभावित कृषकों की भूमि, भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनव्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( क्रमांक 30 सन 2013) की धारा 19 के अंतर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है:-
अनुसूची-1
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
अर्जन का रकबा हे. में
नगर/ग्राम
जिला तहसील
5
4
3
2
1
0.232
आमला केदारखेड़ा
इटार्सी- नागपुर तीसरी रेल लाईन के निर्माण हेतु
बैतूल (म.प्र. )
अनुसूची-2
(प्रभावित धारकों की सूची )
ख.नं.
क्र. प्रभावित कृषक का नाम
अर्जन का रकबा हे. में
कुल रकबा हे.में
5
4
3
2
1
0.082
3.691
1
105/1
नारायण पिता धर्मपाल जाति कुन्बी सा. देह भूमिस्वामी
0.022
0.024
104/1
2
तुरजी पति गेन्दू जाति अ.जा. सा. देह भूमिस्वामी
0.008
0.027
97/1
3 धनराज पिता बाजी सा. देह भूमिस्वामी
0.010
0.016
4 जगदीश, सुखदीन, रामदीन पिता गेंदू, अमरा पुत्री गेंदू, 36 तुरसा बेवा गेंदू अ.जा. सा. देह भूमिस्वामी
0.016
0.032
37
5 कुंवरलाल , चिन्ध्या, धनराज पिता मल्लू अ.जा. सा. देह भूमिस्वामी
0.004
0.032
6 दुर्गाप्रसाद, शिवप्रसाद, कृष्णा पिता कलीराम , सोमती 38 बेवा राजेन्द्र, विक्रम , अमित पिता राजेन्द्र, कविता, दीपिका पुत्री राजेन्द्र अ.जा. सा. देह भूमिस्वामी
0.002
97/5 0.022
7
राजू पिता नंदलाल जाति नाई सा. देह भूमिस्वामी 4179
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
8
34
0.640 0.020 ख्यालीराम पिता नान्हूराम कुन्बी सा . देह भूमिस्वामी
0.040
0.075
35/1
9 भीमराव, माखन, रामदयाल, राजू पिता गुदडिया अ.जा. सा. देह भूमिस्वामी
0.028
0.075
35/2
10 जैयवंती पुत्री सोनबा, कमलदास , धर्मदास पिता जागो , इन्द्रा, कमलाबाई पुत्री जागो , ओमकार, राजू मधु, उमेश पिता इन्दल , मुन्नीबाई , जयश्री, राजश्री पिता इन्दल , दुर्गाप्रसाद , शिवप्रसाद, कृष्णा पिता कलीराम , ललीता पिता कलीराम, सोमती बेवा राजेन्द्र, विक्रम , अमित पिता राजेन्द्र, कविता, दीपिका पुत्री राजेन्द्र, राजकुमार, राजेश , बसंत पिता बलीराम, रमेश, उमेश , दिनेश पिता मानिकराव, सुशीला, संध्या, रेखा पिता मानिकराव, ओमकार पिता लक्ष्मण , चैतीबाई पुत्री लक्ष्मण, रेखा बेवा दिनेश , देवेन्द्र पिता दिनेश, देविका, देवपरी पिता दिनेश जाति अ.जा. सा. देह
(2) चूँकि इटार्सी- नागपुर तीसरी रेल लाईन के निर्माण हेतु उपरोक्तानुसार प्रभावित भूमि के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा
(2) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है।
(3) भूमि का नक्शा (प्लान ) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) एवं भू- अर्जन अधिकारी मुलताई के न्यायालय में किया जा सकता है ।
(3) समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया गया है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
4180
क्र. 4-अ-82-2021-22- मंडईबुजंर्ग-4159
चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची ( 1 ) में वर्णित भूमि की कालम नम्बर 5 में वर्णित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । इस हेतु अनुसूची -2 में वर्णित प्रभावित कृषको की भूमि , भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 ( कमांक 30 सन 2013 की धारा 19 के अन्तर्गत यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है : -
अनुसूची-1
हे ० में
जिला तहसील नगर/ ग्राम अर्जन का रकबा
सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
2
3
4
5
1
0.127
बैतूल मंडईबुजुर्ग
बैतूल (म ०प्र ०)
सोनाघाटी से जोगली मार्ग के लिए पुल निर्माण हेतु ।
अनुसूची 2
( प्रभावित धारको की सूची )
क्र.
ख. नं.
प्रभावित कृषक का नाम
अर्जन का रकबा हे० में
कुल रकबा हे० में
3
4
5 1
2
0.708
0.062
108/1
1 दिनेश कुमार व ० प्रेमलाल कुम्हार सा ० देह
0.065
0.870
2
309/4
शिवलाल व ० बोन्दर, शुभदिया बेवा बोन्दर सा० देह
0.127
1.578
02
योग
(2) चूंकि सोनाघाटी से जोगली मार्ग के लिए पुल निर्माण हेतु उपरोक्तानुसार प्रभावित भूमि के अर्जन से हितबद्ध व्यक्तियों में से कोई भी व्यक्ति का विस्थापन नहीं होने से धारा 19 की उपधारा (2 ) के तहत पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन स्कीम का सार प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं है ।
(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी बैतूल के न्यायालय में किया जा सकता है ।
(4) गया है । समुचित सरकार की वेबसाईट www.betul.nic.in पर भी अपलोड किया
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अमनबीर सिंह बैंस , कलेक्टर एवं समुचित सरकार .
4181
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सिवनी , मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव , मध्यप्रदेश शासन ,
राजस्व विभाग
क्र. 3133- जि.भू.अ. -2023
क्रमांक / 3/33 /जि.भू.अ. /2023
सिवनी, दिनांक 28 अप्रैल 2023
चूँकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि, इसमें संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (14) में उल्लेखित वर्णित भूमि की भीमकुण्ड़ी जलाशय परियोजना अंतर्गत बांध एवं मुख्य नहर के निर्माण हेतु सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता पडने की संभावना है अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की उपधारा (1 ) उपबंधो के अनुसार एतद द्वारा सभी सम्बंधित हितबध्द व्यक्तियों को इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन द्वारा कार्यपालन यंत्री जल संसाधन सभांग क्रं ० 1 सिवनी जिला सिवनी से संबंधित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन , पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 12 में दी गई शक्तियों के प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत करता है ।
अर्जित की जाने वाली प्रस्तावित भूमि के संबंध में भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 6 के अंतर्गत सिंचाई परियोजना की बाबत जहां तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के उपबंधो के अधीन पर्यावरणीय समाघात निर्धारण की प्रक्रिया की अपेक्षा की जाती है इस अधिनियम के सामाजिक समाघात निर्धारण उपबंध लागू नहीं होगे, उपरोक्त के संबंध में पर्यावरण एवं वन मंत्रालय भारत सरकार भोपाल द्वारा दिनांक17/4/2015 की स्वीकृति दी गई है । अतः अधिनियम की धारा 11 (3) के अंतर्गत सामाजिक समाघात निर्धारण रिपोर्ट का सारांश प्रकाशित नहीं किया जा रहा है अर्जन हेतु प्रस्तावित भूमि का विवरण निम्नानुसार है:-
01. ग्राम का नाम
:- सुकरी
:- चमारी खुर्द 02. रा.नि.मं.
प.ह.न. -2
ब.नं.:-747
जिला - सिवनी तहसील:- छपारा
:- 19.58 हेक्टेयर
03. अर्जन हेतु प्रस्तावित क्षेत्रफल
संरचनांए
वृक्ष
सीमाए
हितबद्ध व्यक्ति का नाम और पता
सर्वेक्षणसं०
भूमिकाप्रकार
अर्जनकाक्षे०हैं०में
Nokkewillbe
6
4
5
3
1 2
0.65
1 64
कृषि
HelbReRe
प्रकार
संख्या
किस्म
पश्चिम
उत्तर दक्षिण पूर्व
प्लिथएरिया
12 13
11
9 10
8
7
1
1 1
Ritese14thwefe
Ellesellethwinfe
alese14thwef
Diwithphybibilit
हज्जूपुत्र धंधा अहीर दिवरसी नकलसी पुत्र हजारी हेमोबाई बेबा रूसलाल अशोक सहेश अरूणाबाई पि० रूसलाल अहीर कुसुमबती रूसबती पुत्री बजारी पप्पू पुत्र हीरामन राकेश पि० रूसलाल जाति अहीर नि० सुकरी भूमिस्वामी [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
4182
1.16 65
2
कृषि
भूमिस्वामी
खितियाबाईघ.प.स्व. सूरन
धेलसिहंपि०बिसन
wasobjfans
allegeHothwinit
भागलाल पुत्र समरलाल मोहनवती बेवा मंगलसी झिनलाल झिनियाबाई पुनियाबाई मानियाबाई मुनियाबाई पि० मंगलसी जाति गोंड निवासी छपारा भूमिस्वामी
0.97 3 99
कृषि
भूमिस्वामी
0.16 79
4
कृषि
भूमिस्वामी
2
चरागाह घास
भागलाल पिता समरलाल
सागौन भिलमा 5
चंदरसी 19bywicke
पिताबैसाखू धनाराम
किशनलालपिता नन्हेलाल
खितियाध.प.स्व. पूरन
खितियाध.प.स्व. पूरन
soupwhyhan
खितिया ध.प.स्व.सूरन भंगी रंगी जंगी रंगलाल रमनवती पि० सूरन मु. असुदयाधि.प.स्व. सुरेशी सोमजी शांतीबाई सोमती पि० पूरन मु. कपसी ध.प. स्व. पूरन जातिगोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.15 67
5
कृषि
भूमिस्वामी
1
नैनसिंगपितारम्मा
नैनसिंगपितारम्मा
नैनसिंगपितारम्मा
नैनसिंगपितारम्मा
नैनसिग , बालसिग जनो जन्ना जनिया पि० रम्मा नन्हउ भीकम नैनसा बुधिया गुलझर ज्वारो ब्रम्हानसो पि० नत्थू महावती ध.प.स्व. ब्रम्हा सुरेश संतोषी पि० ब्रम्हा गोंड़ भजनलाल सजनलाल सजनवती भजनवती पिता अनारी हलियाबाई बेबा अनारी निवासी सुकरी भूमिस्वामी
0.11 62
6
कृषि
भूमिस्वामी
1.41 63/1
7
भूमिस्वामी
कृषि नैनसिगंपितारम्मा
नैनसिगंपितारम्माा
धनारामपिताबैसाखू
धनारामपिताबैसाखू
1
1
घेलसिह पिता बिसन जंगलोबाई पिता हरिराम जाति गोड नि० सुकरी भूमिस्वामी
1.20 63/2
8
कृषि
भूमिस्वामी
1
55 1
सागौन भिलमा महुआ
नैनसिंगपितारम्मा
धेलसिहंपिताबिसन
धनारामपिताबैसाखू
खिजियाध.प.स्व.पूरेन
धनाराम मु. धन्ना धनोती मनोती मनिया मानवती पि० बैसाखू विसनिया पि० सउवा द्रोपसी सुरोप पिता मित्तूलाल जाति गोड नि० सुकरी भूमिस्वामी
58/1
0.04 9
1
प्यारीबाई पुत्री कन्छेदी जाति गौड नि० सिवनी भूमिस्वामी 4183
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
0.14 83/1
10
भूमिस्वामी
कृषि
1
1
2
सागौन
प्यारीबाईपिता कन्छेदी
प्यारीबाईपिता कन्छेदी
प्यारीबाईपिता कन्छेदी
भूजलपानीके नीचे
सुकरी भूमिस्वामी गोमती जाति गोड नि० सोहनलाल वली मां रामलाल ना.बा. पि० लखन लखनवती बा. मु. गोमती बे. सोहनलाल
0.57
1186
कृषि
भूमिस्वामी
1
सागौन
चरागाह घास
चरागाह घास
कच्चा कुआं1नग
शंकरपिता सकाराम
चॅदरसी सकरूपिता
गोंड़ नि० सिवनी खिचरो बेवा तुलसी जाति भूमिस्वामी
0.35 1287/1
कृषि
भूमिस्वामी
1
कच्चाकुंआ 1नग सोहनलाल शंकरपिता सकाराम
भूजलपानी केनीचे
भूमिस्वामी जाति गोड नि. ग्राम बकरू पिता चॅदरसी
0.23 1387/3
कृषि
भूमिस्वामी
0.75 14
कृषि
भूमिस्वामी
107/ 3
0.07 15
कृषि सकरूपिता चंदरसी
मु०गोमती बेबा
1
सकरूपिता चंदरसी
खिचरोबेबा तुलसी
भागलालपिता समरलाल
भूजलपानी केनीचे
2
सागनागौन
कच्चाकुंआ 1नग
सकरूपिता चंदरसी
शंकरपिता सकाराम
भूजलपानी केनीचे
भूजलपानी केनीचे
1
1
भूमिस्वामी जाति गोड नि० ग्राम सकरू पिता चॅदरसी
भूमिस्वामी
107/ 4
0.75 16 87/2
कृषि
भूमिस्वामी
0.48 17
कृषि
भूमिस्वामी
2 107/
0.22
1887/4
भूमस्वामी
कृषि बकरूपिता चंदरसी
भूजलपानी केनीचे
भूजलपानी केनीचे
भूजलपानी केनीचे
सागौन
1
बोर
1नग
खिचरोबेबातुलसी
बकरूपिताचंदरसी
भूजलपानीके नीचे
शंकरपितासकाराम
1
बोर
1नग
बकरूपिता चंदरसी
शंकरपिता सकाराम
वनभूमि
बकरूपिता चंदरसी
1
जाति गोड़ नि० सुकरी शंकरिया पुत्री सकाराम भूमिस्वामी हिया बेबा सकाराम शंकर पिता सकाराम
107/
0.77
19
भूमिस्वामी
कृषि
1
खिचरोबेबातुलसी
बकरूपिताचंदरसी
मु०गोमतीबेबा सोहनलाल
सकरूपिताचंदरसी
सागौन 2
1नग
मकानकच्चा वनभूमि
बकरूपिता चंदरसी
सकरूपिता चंदरसी
21.84वर्गमी.
भूजलपानी केनीचे [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
4184
1
1
1.23
20 103
भूमिस्वामी
कृषि
भूजलपानीके नीचे
भूजलपानीके नीचे
भूजलपानीके नीचे
साहमनपिताधन्नू
0.60
21 127
कृषि
भूमिस्वामी
मंगलसीपिता झिन्ना
ग्राम भूमिस्वामी गोवर्धन जाति गोंड नि० गिरजा रतो सतो पिता ठाकुरदास रतीराम जानवती दनकिया पिता गोवर्धन सुरकिया ठाकुरदास गिरनवती बेवा जानलाल पिता
मंगलियाध.प. स्व.उधारू
भूजलपानी केनीचे
भूजलपानी केनीचे
2.17
22105
कृषि
भूमिस्वामी
42 1
60.03वर्गमी.
भूजलपानीकेनीचे
भूजलपानीकेनीचे
भूजलपानीकेनीचे
भूजलपानीकेनीचे
निवासी ग्राम भूमिस्वामी नन्हेलाल पिता बदन प्रेमलाल चन्नीलाल अन्नीलाल गेन्दलाल मु० हुमकिया बेबा बदन धन्नू मु० गनी पिता धन्नू परवतसी उजरसी पिता पिता अघनसी सदन साहमन सुखसागर दुप्पा
कच्चाकुंआ2नग बोर1नगमकानकच्चा1नग
0.40
23
82.65वर्ग मी.
कृषि
मकान कच्चा1नग भूमिस्वामी
भूजल पानीके नीचे
2 109/
723
ईंदरपिता सुखई
वनभूमि
वनभूमि
0.40
चार बिही
24
कृषि
भूमिस्वामी
1 109/
उदरोपिता सुखई
अनखरामपिता गुलू
साहमनपिता अधनसी
वनभूमि
कच्चाकुंआ1नग पक्काकुंआ1नग गोंड नि० सिवनी इंदर पिता सुखई जाति भूमिस्वामी
रास्ता
0.10
25
कृषि
भूमिस्वामी
3 109/
अनखराम पितागुलू
इंदरपिता सुखई
उदरो पिता सुखई जाति गौड नि० ग्राम भूमिस्वामी वनभूमि
रास्ता
1.33
110
26
1नग
कृषि
भूमिस्वामी
कच्चाकुआ
7 1
इन्दरपिता सुखई
सागौन महुआ बेर
भूमिस्वामी जाति गोड नि० ग्राम अनखराम पिता गुलू
भूजलपानी केनीचे
भूजलपानी केनीचे
1
महुआ
0.23
27 112
कृषि
अहस्तांतरणीय गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी इन्दरसी व. सुखई जाति
सुखमानपितामुंशी
इन्दरसीपितासुखई
इन्दरसीपितासुखई
भूमिस्वामीअहस्तांतरणीय
भूजलपानीकेनीचे
0.39
नीचे
28 113
कृषि
भूमिस्वामी
भूजल पानीके
गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी खेमसिहं पिता धन्नू जाति
सुखमान पितामुंशी
खेमसिहं पि०धन्नू
खेमसिहं पि०धन्नू 4185
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
0.10 29 114
कृषि
1
सुखमान मानसा पिता मुंशी हरचन्द हब्बे हरवरन पिता सोनसी जाति गोंड़ नि० ग्राम भूमिस्वामी
theliteflie|
599/
0.10 30
कृषि
105
Hebrefle
1
मंगलिया पिता उधारू अमसलाल कन्हैया द्रोपती पिता उधारू जाति गोंड नि० सिवनी भूमिस्वामी
0.04 84/1
31
कृषि
भूमिस्वामी
चरागाहघास
परसूपितातीरू
मंगलसीबेबापतरसी
निमसबाईबेबाअन्नीलाल
निमसबाई बेबा अन्नीलाल राजाराम राजलाल भोपत रघुवीर पिता अन्नीलाल देवकुमारी शिवकुमारी सेववती सेवती रेवती अनीता गोविन्द पिता धरम जाति गोड नि० ग्राम भूमिस्वामी
0.05 84/2
32 भूमिस्वामी
कृषि
1
मंगलसीबेबा
मंगलवती बेबा पतरसी सन्तकुमार शनियाबाई शांताबाई पुत्री पतरसी गोंड़ नि० ग्राम भूमिस्वामी परसू पिता तीरू
0.15
33 80
कृषि
Hebrefle
1
पूरन सोहनलाल
मंगलवतीबेबा पतरसी
सिरजमानपिता before
कपसीबाईघ.प.ख.
112sleptof
अरसराम मंशू सन्तलाल पिता तीरू झुरूलाल पिता वीरन अरसदिया पिता तीरू सोमती बेबा अरसू गेदोबाई बेबा
0.07 34 78 भूमिस्वामी
कृषि
1
1
पूरन अमीरचंद विरजमानपिता
खितियाध.प.स्व.
परसूपितातीरू
परसूपितातीरू
धुरलाल कुँवरसी झगडू सकरवती पिता अरसू सुमतिया बेबा मन्तलाल राजेन्द्र पिता मन्तलाल जाति गोंड़ नि० सुकरी भूमिस्वामी
0.27 68/1
35
कृषि
1
1
1
सोमजी सोमतीबाई पिता पूरन जाति गोंड़ नि० ग्राम भूमिस्वामी
thellitele
0.01 76/1
36
कृषि
Helpitale
0.10 37
कृषि 351/ 1
Webstelle
0.24 3877
thebelie
1
1
1
1
1
विरजमान पिता अमीरचंद जाति गोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
[ भाग 1 4186
0.05
76/2
39 भूमिस्वामी
कृषि
कपसीबाई ध.प.स्व. पूरन शांतिबाई पिता पूरन जाति गोड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
351/
1
रास्ता
0.01
40
कृषि
भूमिस्वामी
2
0.16
41368
कृषि
भूमिस्वामी
0.01
42362 भूमिस्वामी
कृषि
गंगियाबाई बेबा महतम गोमती बेबा महतलाल फागलाल सुनीताबाई पिता महतम कौशल रूसल पिता महतलाल मेहरसी मेहरलाल अमरसी मेहरेसी महरवती नन्ही अमरवती मेहरसो पिता सुखमन जातिगोंड़ निवासी ग्राम भूमिस्वामी
1
1
महतम
0.01
369
43
कृषि
भूमिस्वामी
गंगियाबाईबेबा
Holdleteheaded
The100kHaly
HaribyHele
गिरानी बेवा सुम्मा ध्यानो बेवा सुम्मा बसोरीलाल किशोरीलाल केशरी किसनवती किसनिया पिता सुम्मा जाति गोड निवासी सिवनी भूमिस्वामी
1 0.26
44
363/ 2
गंगियाबाई बेबा मेहतम फागलाल सुनीताबाई पिता मेहतम जाति गोंड नि० ग्राम भूमिस्वामी
1
0.19
45 360
कृषि
भूमिस्वामी
रतनपितासखाराम
रतनपितासखाराम
रतनपितासखाराम
रतनपितासखाराम
रतन पिता सखाराम सुमंत्राबाई बेबा गनाराम रीझन पिता सखाराम बतीबाई पिता सखाराम नन्ही बाई पिता सखाराम धेलसिंग दिलीप पिता गनाराम नि० ग्राम भूमिस्वामी
1 0.22
46 426
कृषि
Verbattle
गोपाल दिपाल पिता मियन मु० झमिया ध.प. स्व. मियन जाति गोड निवासी ग्राम भूमिस्वामी
1
1
0.06
47
कृषि
425/ 2
सुखमान मानसा पिता मुंशी जाति गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी
belife|
365/
1
1 1 0.07
48
कृषि
2
Hebble
असाडू मगलिया पिता रूपसी प्रेमवती ध.प.स्व. नुक्खेलाल गनेशराम पिता जमरसी जाति गौड निवासी ग्राम भूमिस्वामी 4187
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
1
0.09
4969/1
कृषि
भूमिस्वामी
परसूपिता तीरू
नन्हेलाल किशोरीपिता
किशोरीपिता नन्हेलाल
bloseligh PacoftOff
किशोरी पिता नन्हेलाल जाति गोंड़ नि० ग्राम भूमिस्वामी
किसनलाल
पिता
नन्हेलाल
0.11
69/2
50
सूरन खिमियाबे०
कृषि
सुकरती पत्निगुलाब
भूमिस्वामी
WIWLAGE पिता नन्हेलाल Winget
किसनलाल पिता नन्हेलाल जाति गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी
0.18
51 70
कृषि
भूमिस्वामी
किशोरीपिता नन्हेलाल
चतुर्भूजपिता झनकू
सिरजलालपिता अमीरचंद
किशनलालपिता नन्हेलाल
मु० सुकरती जौ. गुलाब जाति गोंड निवासी ग्राम भूमिस्वामी
1
60 कए -बोर 19.58
योग
164.52 वर्गमी.
3-मकान
1. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी राजस्व लखनादौन जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
2. अर्जित की जाने वाली उपरोक्त प्रस्तावित भूमि का नक्शा प्लान का निरीक्षण कार्यालय कार्यपालन यंत्री जलसंसाधन संभाग क्रं 1 सिवनी जिला सिवनी के कार्यालय में किया जा सकता है ।
3. अधिनियम की धारा 11 (4) के अधीन कोई भी व्यक्ति कलेक्टर के पूर्व अनुमोदन के बिना किसी ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से भूमि का कोई भी संव्यवहार नहीं करेगा या कोई भी संव्यवहार नहीं होने देगा अर्थात क्रय / विक्रय आदि नहीं करेगा या ऐसी भूमि पर कोई विललंगम सृजित नहीं करेगा ।
4. अर्जित की जाने वाली उल्लेखित प्रस्तावित भूमि के बारे में हितबद्ध कोई भी व्यक्ति "भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 15(1 ) के अधीन इस अधिसूचना प्रकाशन के 60 दिनों के अंदर भूमि अर्जन के बारे में कलेक्टर के समक्ष आक्षेप यदि कोई हो, फाईल किए जा सकेंगें ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
क्षितिज सिंघल , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव, [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
4188
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सागर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, मध्यप्रदेश शासन,
राजस्व विभाग
सागर, दिनांक 28 मार्च 2023
क्र. 753-82-21-22-भू-अर्जन-2584
(देखिये धारा 19 एवं 21 )
भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 (1) के तहत प्रारंभिक अधिसूचना के प्रकाशन उपरान्त प्रावधानित समय सीमा 60 दिवस की अवधि में धारा 15 के तहत कोई आपत्तियां प्राप्त नहीं हुई है तथा समुचित सरकार का यह समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित परियोजना हेतु अनुसूची के पद (2) मे उल्लेखित भूमि/ स्थावर परिसंपत्तियों की सार्वजनिक लोक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा-19 के तहत यह घोषित किया जाता है कि निम्न अनुसूची के पद (2) में वर्णित भूमि एवं स्थावर परिसम्पत्तियां लोक प्रयोजन हेतु अपेक्षित है ।
हनौता सिंचाई परियोजनांतर्गत डूब क्षेत्र निर्माण हेतु (1 ) परियोजना का नाम:
भूमि का विवरण
(2)
सागर
1. जिला
खुरई
2. तहसील
महूना जाट
3. ग्राम
38
4. पट.ह.नं.-
18.590 हे.
:
5. अर्जित भूमि का क्षेत्रफल
9500.17
6. अर्जित मकान इत्यादि का क्षेत्रफल :
::अनुसूची::
का विवरण हे.
अर्जित भूमि
में
खसरा नंबर
स. भू-धारक का नाम/ पिता एवं पति का नाम
क्र.
पड़ती
कुल रकवा हे.में
असिंचित
सिचिंत
अर्जित भूमि पर स्थित स्थावर परिसम्पत्ति. वृक्षों /कुओं / ट्यूबेल /मकानों का विवरण एवं मूल्य (मकानों को छोड़कर)
8
7
6
5
4
3
2
1
0.000
2.210 0.000
2.210
108/341
बेर-5 छेवला-6 1 रामरतन पिता दरयावसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी
0.040 0.000
0.000
0.080
240
बेर-5, नीबू-1 श्शूलबबूल-3 , रेंजा-1 , इमली-1
0.000
0.000
0.070
0.550
128
बेर-1 , रूसल्ला-1 गुरार-1 , छेवला-1 2 रामप्यारी पति भरोसीलात्न पता सा. देह भूमिस्वामी
0.000
0.000
0.550
0.800
141/2
बेर-5, छेवला-1 गुरार-2 3 धनीराम पिता इमरत पता सा. देह भूमि स्वामी
141/2= 0.60,14 1/3=0.20 4189
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
0.110
0.000
0.000
0.110
161
नीबू-3, आम-4
245
चीकू-1 , आंवला-1 मुनगा-1 . अमरूद-1 अनार-1 , सीताफल-2 बासभ्रिरा-40
0.000
0.040
4 धर्मेन्द्रसिंह अमितसिंह पिता रामर्सीग प्रहलाद सिंह निहालसिंह पिता मोहनसिंह ललिताबाई पुत्री मोहनसिंह पूनाबाई बेवा मोहनसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी
247
खजूर-4
170
चिरौल-1 , खजूर -1
0.150 0.000
172
5 संतोषकुमार पिता शिखरचंद पता सा. देह भूमि स्वामी
बेर-36, आम-2
9.150
9.150
335
गुरार-2, धामन- सेमर-2, महानीम-2 छेवला-8 , हडुवा-1 कोहा-2, खैर-1 उमर-2, खजूर-6 बासभ्रिरा 20 कुआं-1
0.020
0.000
0.000
0.020
172/337
6 बलवंत पिता परम पता सा. देह भूमि स्वामी
बेर-2, खजूर-2
173
7 मीराबाई पति शालकराम पता सा. देह भूमि स्वामी
174
8 महेन्द्र सिंह पिता दरयाव सिंह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.000
0.000 0.010
0.060
176
बेर-3 , हडूवा-3
1.020
1.080
309
9 किशनसिंह पिता दरयाव सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी
सेमर-1 , चिरौल-1
गुरार-7, रेंजा-1
छेवला-1 , नीम-1
महुवा-1 , बबूल-2
उमर-3 , इमली-1
177
10
0.240
0.240
305
राधेसीग पिता दरयावसीग पता सा० देह भूमि स्वामी
0.060
0.140
178
बेर-1 , खजूर-2 अशोक-1 11 रामबाबू सिंह किशनसिंह पिता दरयाव सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी
178=0.05,179 = 0.04,180= 0.01 ,181 =0.01,18
2=0.03
0.000
0.120
0.000
0.120
183
बेर-2 खजूर-1 12 नबल प्रेमा पिता हल्के रामप्यारी धनिया पुत्री हल्के राधारानी बेवा हल्के पता सा. देह भूमि स्वामी [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
4190
184 13 मंदिर श्री महावीर श्री स्वामी बाके देह मुह. राम गुलाम पिता बिहारीलाल प्रबंधक कलेक्टर महो.सागर सा.देह भूमि स्वामी
185/1
14
186/2 रामबाबू किशन सिह पिता दरयाव सिह पता निवासी ग्राम भूमिस्वामी
185/2 15 प्रमेन्द्रसींग पिता राम किशन पता सा. देह भूमि स्वामी
186/1
16 विजेन्द्रसिंह पिता रघुराजसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी
226/1
17 रमेशसिंह पिता खुशीलाल सा. देह भूमिस्वामी अहस्तांतरणीय
226/2
18 खुशीलाल पिता दरयावसिंह पता सा.देह भूमि स्वामी
226/3
19 भारत पिता खुशीलाल पता सा- देह भूमि स्वामी
228
20 राजकुमार शिवकुमार पिता बहादुरसिंह ममता मीना ऊषा पिता बहादुरसिंह दांगी पता सा देह भूमि स्वामी
242 21 देशराजसिंह सौभाग्यसिंह पिता घूमनसिंह भूमि स्वामी सा देह
243
22 बृजरानी बेवा निहालसिंह पुष्पेन्द्र पिता निहालसिंह शकुनबाई उत्तराबाई कृष्णाबाई पिता निहालसिंह मंगलसिंह पिता योगेन्द्रसिंह कीर्तिबाई बेवा योगेन्द्रसिंह सा. देह भूमि स्वामी
244 23 वीरेन्द्र सिह पिता प्रहलादसिह सा देह भूमिस्वामी
246 24 राधारानी पति प्रहलादसिह सा देह निवासी ग्राम भूमि स्वामी
0.080
0.080
शूलबबूल-1 इमली-1 , खजूर-2
अमरूद
शूलबबूल-12 नलकूप-1
खजूर-1
अमरूद-2 नीबू-4
अमरूद-8 नीबू-6 शूलबबूल-13
0.000
0.040
0.000
0.050
बबूल-1 शूलबबूल-1 चिरौल-1
0.100
0.130
बेर-1 , सागौन-18 चिरौल -1 , खजूर -1 अशोक-1
0.030
0.000
0.000
0.030 4191
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
301
25 हरीराम पिता हजारी पता सागर मध्य प्रदेश 1/2 भाग भूमि स्वामी परमानन्द पति मानसींग पता सागर मध्य प्रदेश 1/10
भाग भूमि स्वामी रामदास पिता मानसींग पता सागर मध्य प्रदेश 1/10 भागं भूमि स्वामी, कन्हैयाललाल पिता मानसींग पता सागर मध्य प्रदेश 1/10 भाग भूमि स्वामी रामनाथ पिता मानसींग पता सागर मध्य प्रदेश 1/10 भाग भूमि स्वामी मालती पुत्री मानसींग पता सागर मध्य प्रदेश 1/10 भाग भूमि स्वामी
302
26 पर्वत पिता पल्टुवा पता सा. देह भूमिस्वामी
303
27 फूलसिंह पिता विन्द्रावन पता सागर मध्य प्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी
307/1 28 दामोदर पिता तिज्जा पता सा देह भूमि स्वामी
307/2 29 वैजयंतीबाई पति लखनसिंह सा खजराहरचंद भूमि स्वामी
308
30 खडक सिह पिता रामरतन सिह पता निवासी ग्राम भूमि स्वामी
310/2 31
310/3 कमलेश पत्नि किशनसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी
310/4
315
32 निरंजन पिता पर्वत पता सा.देह भूमिस्वामी
316
33 हरीराम पिता हजारी पता सा. देह भूमि स्वामी
44
योग
0.030
0.800
0.050
0.580
सेमर-1
0.920
0.920
खजूर-3
0.460
0.500
छेवला-1 हडूवा -2
0.220
0.800
बेर-2, असतो-1 रेंजा-1 , हडुवा-3 सेमर-1 ,, गुरार-1
खजूर-1 नलकूप-1 0.010
0.380
0.540
0.540
0.140
0.140
0.000
0.000
0.220
0.220
0.000
0.000
0.870
1.170
बेर-9 , गुरार-4 बबूल-1 , कुआं-1
0.000
0.000
0.740
1.170
बेर-5 , रूसल्ला-1 गुरार-14, छेवला-3 बबूल-2
0.050
0.860
17.680
22.860 [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
4192
डूब क्षेत्र में स्थित प्रभावित मकान इत्यादि का विवरण
रकवा
ख.नं.
स. क्र.
वर्तमान अभिलेखानुसार भू-धारक का विवरण
प्रभावित मकान का विवरण
भूमिपर निर्मित मकान धारक काविवरण
5
4
3
2
1
0.06
228
1
झोपड़ी/कच्चा कबेलू/ टिनशेड़ / पक्कागाटर फर्शी/ आर.सी.सी.
मकान का क्षेत्रफल (व.मी.मे)
धारा 11 के प्रकाशन दिनांक को धारा 3ङ के तहत प्रभावित परिवारों का विवरण
क्या धारा 11 के प्रकस्शन . के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से लगातार निवास है अथवा नहीं
9
8
7
6
हाँ
23.52
निरंक
दीवार पत्थर की पक्की छत गाटर फर्शी पाटे
बलराम सिंह पिता गुलाबसिंह राजकुमार शिवकुमार पिता बहादुरसिंह ममता मीना ऊषा पिता बहादुरसिह दांगी पता सा देह भूमि स्वामी
16.24
दीवार पत्थर की पक्की छत गाटर फर्शी पाटे
19.04
दीवार पत्थर की पक्की छत गाटर फर्शी पाटे फर्श पटिया
8.00
शौचालय
2.40
वर्मी की कम्पोज टेंक
2
0.06
228
3
0.00
हाँ निरंक
भुपेन्द्र सिंह पिता बलराम सिंह
69.20
कुल योगः
निरंक
28.50
हाँ दीवार ईट की पक्की टीनशेड फर्श पक्का डबल
शिवराज सिंह पिता गुलाबसिंह
राजकुमार शिवकुमार पिता बहादुरसिंह ममता मीना ऊषा पिता बहादुरसिह दांगी पता सा देह भूमि स्वाामी
4
0.04
226/3
5 भारत पिता खुशीलाल पता सा. देह भूमि स्वामी
11.20
दीवार ईट की पक्की टीनशेड फर्श पक्काडबल
14.08
हाँ
0.00
दीवार ईट की पक्की टीनशेड फर्श पक्का निरंक
अरविन्द्रसिह पिता शिवराजसिंह
53.78
कुल योग
हा
12.80 निरंक
दीवार पत्थर की छत पाटे सी सी फर्श पक्का
12.80
भारतसिंह पिता खुशीलाल दांगी दीवार पत्थर की , छत पाटे सी सी फर्श पक्का
42.12
दीवार पत्थर की छत पाटे लकडी फर्श कच्चा
4.00
नहानी पक्की
4.99
नहानी + शौचालय
6.56
कच्चा घर
5.50
पत्थर की बाउण्डी बनी
88.77
कुल योगः 4193
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
247 0.040
6
43.12
हा
निरंक
दीवार पत्थर की, छत गाटर, फर्शी पाटे फर्श पक्का
43.12
रामसिंह पिता डेलनसिंह
धर्मेन्द्रसिंह अमितसिंह पिता रामसींग प्रहलादसिंह निहालसिंह पिता मोहनसिंह ललिताबाई पुत्री मोहनसिंह पूनाबाई बेवा मोहनसिंह पता सा. देह भूमिस्वामी
7
8
0.080
240
9 रामरतन पिता दरयावसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी
दीवार पत्थर की, छत गाटर, फर्शी पाटे फर्श पक्का
28.20
बाउण्डीबाल पक्की ईट की दहलान
16.65
दीवार पत्थर की छत गाटर फर्शी, फर्श पक्का
20.40
गाटर फर्शी,
6.08
शौचालय
21.44
बाउण्डीबाल पक्की ईट की
0.00
हा
निरंक
धर्मेन्द्र सिंह पिता रामसिंह
0.00
हा निरंक
अमित सिंह पुत्र रामसिह
179.01
कुल योगः-
हा
23.8
निरंक
दीवार पत्थर मिट्टी की लकडी, फर्श कच्चा
17.50
खडक सिंह पिता रामरतन सिंह
दीवार पत्थर मिट्टी की लकडी, खपरा ,फर्श कच्चा दहलान
33.62
दीवार पत्थर की छत आर सी सी फर्श पक्का
18.72
दीवार ईट की, टीनशेड, गौशाला
5.32
शौचालय पक्का
10
11
12
1.160
252
शासकीय आबादी
13
42.00
दीवार ईट की छत शेष
32.80
फाउण्डेशन
20.00
दीवार ईट की पक्की
0.00
हा निरंक
रोमिल सिंह पुत्र खडक सिंह
हा
0.00
निरंक
स्वाती पुत्री खडकसींग
0.00
हा निरंक
वैशाली पुत्री खडकींग
193.76
कुल योग
हॉ
निरंक
28.38
दीवाल ईट की पक्की छत आर सी.सी. फर्श पक्का
13.34
दीवाल ईट की पक्की बाउण्डीवाल
फूलसिंह पिता वृन्दावन सिंह राजपूत
0.920
303
फूलसिंह पिता विन्द्रावन पता सागर मध्यप्रदेश सम्पूर्ण भाग भूमि स्वामी
197/1 30.060 शासकीय
14
5.00
पत्थर सीमेन्ट का चबूतरा
46.72
कुल योगः-
हाँ
34.40 निरंक
बल्लू पिता हरलाल धानक दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकडी पन्नी फर्श कच्चा
34.40
कुल योगः- [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
4194
197/1 30.060 शासकीय
15
हाँ
28.98 निरंक
दीवार पत्थर मिट्टी की
छत लकडी पाटे, फर्श
कच्चा
भूरेलाल पिता हरलाल धानक
20.01
दीवार पत्थर मिट्टी की
छत लकडी पन्नी, फर्श
कच्चा
1.44
शौचालय पक्का
197/1 30.060 शासकीय
16
50.43
कुल योगः
हॉ
28.50 निरंक
24.75
घन्सू पिता घम्मू आदिवासी
दीवार पत्थर की छत कडी, पटिया, फर्श कच्चा दीवार पत्थर की छत कडी, पटिया, फर्श कच्चा
1.44
54.69
शौचालय पक्का
कुल योगः
30.060
197/1
शासकीय
17
20.64
निरंक
हाँ दीवार पत्थर की छत कडी, पटिया, फर्श कच्चा
21.28
रन्धीर रैकवार पिता पूरन रैकवार
दीवार पत्थर मिट्टी की
छत लकडी पाटे, फर्श
कच्चा
18
19
197/1 30.060 शासकीय
20
1.44
शौचालय पक्का
हाँ
0.00
निरंक
बेनीबाई पति पूरन
0.00
हाँ निरंक
अमन पिता रनधीर रैकवार
43.36
कुल योगः
हाँ
23.18 निरंक
दीवार पत्थर मिट्टी की
छत लकडी पाटे , फर्श
कच्चा
नरेन्द्र पिता कम्मोद अहिरवार
9.36
दीवार पत्थर मिट्टी की
छत लकडी पाटे, फर्श
कच्चा
5.28
दीवार पत्थर मिट्टी की
छत लकडी पाटे, फर्श
कच्चा दहलान
197/1 30.060 शासकीय
21
37.82
कुल योगः:
हाँ
26.52
निरंक
छोटे छोटेलाल पिता हरी
दीवार पत्थर मिट्टी की
छत लकडी पाटे, फर्श
कच्चा
17.68
दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकडी पाटे , फर्श कच्चा दहलान
1.69
शौचालय
3.14
पानी का टेंक
22
हाँ
0.00
निरंक
दीपक अहिरवार पिता छोटेलाल अहिरवार
49.02
कुल योगः 4195
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
197/1 30.060 शासकीय
23
हाँ
निरंक
42.12
हरदास पिता पंचम रैकवार
30.060
197/1
शासकीय
24
दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकडी पाटे, फर्श कच्चा
46.44
दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकडी पाटे, फर्श कच्चा
1.44
शौचालय पक्का
कुल योगः-90.00
हॉ
निरंक
45.15
बल्लूपिता चेतु
अहिरवार
25
30.060
197/1
शासकीय
26
दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकडी पाटे, फर्श कच्चा
28.35
दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकडी पाटे, सीमेन्ट सीट फर्श
कच्चा
11.20
दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकडी पाटे, फर्श कच्चा
8.40
0.00
हाँ लकडी पन्नी गौशाला निरंक
प्रेमनारायण पुत्र बल्लू
93.10
कुल योगः
हाँ
निरंक
32.63
भारत पिता बसंत अहिरवार
197/1 30.060 शासकीय
27
दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकडी पाटे, फर्श कच्चा
16.13
दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकडी पाटे, फर्श
48.76
कच्चा, दहलान कुल योगः
38.50
हाँ
निरंक
बसंत पिता चेतु अहिरवार मिट्टी की छत पन्नी लकडी पाटे, दीवार पत्थर फर्श कच्चा, गौशाला
23.40
दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकडी पाटे, फर्श कच्चा दहलान
1.44
शौचालय पक्का
63.34
कुल योगः- [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
4196
197/1 30.060 शासकीय
28
हाँ
निरंक
24.09
खिलान पिता कनई अहिरवार
197/1
शासकीय
30.060 29
दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकडी पाटे, फर्श कच्चा
18.48
दीवार पत्थर मिट्टी की छत पन्नी लकडी पाटे, फर्श कच्चा दहलान
1.44
शौचालय
44.01
कुल योगः
हाँ
21.08 निरंक
बृजेश कुमार पिता घनश्याम अहिरवार
197/1
शासकीय
30
30.060 दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकडी पाटे, फर्श कच्चा
16.12
दीवार पत्थर मिट्टी की छत पन्नी लकडी पाटे, फर्श कच्चा दहलान
1.44
शौचालय
38.64
कुल योग: -
निरंक
31.11
हाँ
मंजुलाल पिता धनू अहिरवार
31
32
33
197/1
34
शासकीय
30.060 दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकडी पाटे, फर्श कच्चा
38.75
दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकडी खपरा , फर्श कच्चा
37.50
दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकडी, फर्श कच्चा
7.82
शौचालय
0.00
हाँ निरंक
प्रियंका पुत्री मंजूलाल
हाँ
0.00
निरंक
छाया पुत्री मंजूलाल
0.00
हाँ
शिवानी पुत्री निरंक
संजूलाल
115.18
कुल योगः-
हाँ
29.10 निरंक
दीवार पत्थर की पाटे, फर्श भू- तल
सोनू पिता मंजूलाल अहिरवार
29.10
दीवार पत्थर की पाटे,
फर्श प्रथम तल
31.72
दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकडी, पाटे फर्श कच्चा
47.38
दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकडी, पाटे फर्श कच्चा दहलान
137.30
कुल योगः 4197
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
30.060
197/1
शासकीय
35
19.80
निरंक
हाँ दीवार ईट की पक्की लकडी, खपरा , फर्श पक्का
विश्वनाथ सिंह पिता मचलसिंह राजपूत
19.80
दीवार ईट की पक्की लकडी, खपरा , फर्श पक्का
14.76
दीवार ईट की छत, टीनशेड फर्श कच्चा ।
37.19
दीवार ईट की पक्की लकडी, फर्श पक्का
26.88
दीवार ईट की पक्की लकड़ी, फर्श पक्का
46.92
दीवार ईट की छत, टीनशेड फर्श कच्चा ।
13.90
गौशाला
11.10
शौचालय
3.75
नहानी पक्की
3.41
दीवाल ईट की
36
37
0.00
निरंक
हाँ
राजेश पिता विश्वनाथ
0.00
हाँ निरंक
व्रजेश पिता विश्वनाथ
197.51
कुल योग
15.20
हाँ
निरंक
चंदन पिता लटोरी
30.060
197/1
शासकीय
38
दीवार लकडी पन्नी की फर्श कच्चा भूसाघर
19.20
दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकडी पन्नी फर्श कच्चा
16.40
दीवार लकडी पन्नी की
1.44
फर्श कच्चा गौशाला शौचालय
1.90
पानी की टंकी
197/1 30.060 शासकीय
39
54.14
कुल योग
11.52 निरंक
दीवार लकडी पत्थर की पाटे
दामोदर पिता तिज्जे अहिरवार
30.060
197/1
शासकीय
40
28.08
दीवार मिट्टी की लकडी फर्श कच्चा
24.48
1.44
दीवार पत्थर मिट्टी छत लकडी पन्नी फर्श कच्चा शौचालय
65.52
कुल योगः-
19.20
निरंक
हाँ
नब्बो पति नारायन अहिरवार
दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकडी पटमा गाटर फर्श कच्चा
23.40
दीवाल लकडी पत्थर कीपाटे
4.62
गौशाला
47.22
कुल योगः [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
4198
30.060
197/1
शासकीय
41
हाँ
निरंक
23.40
दीवार पत्थर की छत पाटे फर्श कच्चा
रामचरन पिता बुद्दे अहिरवार
0.040
226/3
42
15.60
दीवाल पत्थर की छत कडी पटिया फर्श कच्चा
9.60
दहलान
14.40
दीवाल लकडी पन्नी छत लकडी फर्श कच्चा
3.50
शौचालय
66.50
कुल योगः
हा
13.20
निरंक
दीवार पत्थर की पाटे फर्श पक्का
कल्यानसिंह पिता भारतसिंह दांगी
भारत पिता खुशीलाल पता सा. देह भूमि स्वामी
199 2.770 शासकीय वन
43
32.70
5.01
दीवार पत्थर की पक्की छत फर्श पक्का शौचालय
50.91
कुल योगः-
हाँ
45.65
निरंक
बबलू पिता गनेश अहिरवार
44
45
2.770
199
शासकीय वन
46
दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकडी पाटे फर्श कच्चा
43.86.
दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकडी पाटे फर्श कच्चा
46.54
दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकडी पाटे फर्श कच्चा
1.44
शौचालय
0.00
हाँ निरंक
पूजा पुत्री बबलू अहिरवार
हाँ
0.00
निरंक
विजय पुत्र बबलू अहिरवार
137.48
कुल योगः
हाँ
43.29
निरंक
खुमान पिता
हरलाल धानक
47
48
49
दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकडी पाटे फर्श कच्चा
31.04
दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकडी पन्नी की. फर्श कच्चा
1.44
शौचालय
हाँ
0.00 अरन पिता
निरंक
खुमान
हाँ
0.00
निरंक
करन पिता खुमान
हाँ
0.00
निरंक
बाबूलाल पिता खुमान
75.77
कुल योगः 4199
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
199 2.770
शासकीय वन
50
17.48
निरंक
हाँ
राजाराम पिता हरलाल आदिवासी
199 2.770
शासकीय वन
51
रामलाल पिता राजाराम आदिवासी
2.770
199
शासकीय वन
52
दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकडीं पाटे फर्श कच्चा
11.50
दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकडी पन्नी की फर्श कच्चा
1.44
शौचालय
30.42
कुल योगः-
हाँ
29.48
निरंक
दीवार पत्थर मिट्टी गाटर फर्शी फर्श कच्चा
14.96
दीवार पत्थर मिट्टी छत लकडी पाटे फर्श कच्चा दहलान
18.90
लकडी पन्नी गौशाला
13.86
दीवार पटिया छत लकडी पन्नी की फर्श कच्चा
77.20
बकरी घर कुल योग
हाँ
44.80
निरंक
दीवाल पत्थर लकडी पाटे फर्श कच्चा
मोहन पिता भुजबल प्रजापति
31.36
दीवाल पत्थर लकडी पाटे फर्श कच्चा, टीनशेड दहलान
23.04
दीवार लकडी पन्नी, छत लकडी फर्श कच्चा गौशाला
1.44
शौचालय पक्का
53
2.770
199
शासकीय वन
54
उमाबाई पति पंचमसिंह
3.00
नहानी ओपन कच्ची
0.00
हाँ
निरंक
संस्कार पुत्र मोहन
103.64
कुल योगः
44.28
निरंक
हाँ दीवाल ईट की छत लकडी पाटे खपरा फर्श कच्चा
28.08
दीवाल पत्थर छत सीमेंट सीट फर्श कच्चा
30.24
दीवाल पत्थर मिट्टी छत टीनशेड
2.85
नहानी पक्की
199 2.770
शासकीय वन
55
2.38
शौचालय
107.83
कुल योग
हाँ
निरंक
17.50
दीवाल ईट की पक्की छत जिंक सीट फर्श पक्का किराना
राजकुमारी पति सोवरनसिंह राजपूत
4.94
नहानी+शौचालय
39.60
दीवाल पत्थर ईट की छत शेष
14.48
लूज पत्थर की
बाऊण्ड्रीवाल
76,52
कुल योगः- [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
4200
2.040
232/1
56 शासकीय वन
ब्रजमोहन पिता मिहीलाल
30.40
हाँ
निरंक
दीवाल ईट की छत
टीनशेड फर्श कच्चा
8.96
दीवाल ईट की छत
टीनशेड फर्श कच्चा
गौशाला
232/1 2.040
शासकीय वन
57
देवीसिंह पिता पूरन अहिरवार
2.040
232/1
39.36
कुल योग
20.40
हाँ
निरंक
दीवाल पत्थर मिट्टी, छत नाठे पाटे फर्श कच्चा
20.40
कुल योगः-
51.12
हाँ
निरंक
बबलू पिता पूरनसिंह
शासकीय वन
58
59
2.040
232/1
शासकीय वन
60
दीवाल ईट की छत खपरैल फर्श कच्चा
20.40
दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी पाटे खपरा फर्श कच्चा
16.43
0.00
हाँ दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी पाटे खपरा फर्श कच्चा निरंक
पूरन पिता बारेलाल
87.95
कुल योगः
हाँ
21.58
निरंक
विश्वनाथ पिता सुकलाल अहिरवार
61
2.040
232/1
शासकीय वन
62
रामवती पति शेरसिंह कुर्मी
7.530
233
63
दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी खपरा फर्श कच्चा, दहलान
32.37
दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी खपरा फर्श कच्चा ।
15.77
दीवार लकडी पन्नी की फर्श कच्चा गौशाला
0.00
हाँ निरंक
रामविशाल पिता सुखलाल अहिरवार
69.72
कुल योगः-
हाँ
20.40
निरंक
दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी खपरा फर्श कच्चा ।
13.77
दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी खपरा फर्श कच्चा ।
19.00
दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी खपरा फर्श कच्चा गौशाला ।
53.17
कुल योगः-
3268
हाँ
निरंक
अमरसिंह पिता जालम सिंह सौर
शासकीय चारागाह
23.22
दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी खपरा फर्श कच्चा । दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी की पाटे फर्श कच्चा दहलान ।
1.44
शौचालय
57.34
कुल योगः 4201
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
233 7.530 64
19.50
हाँ
निरंक
महेश पिता गनेश धानक शासकीय चारागाह
233 7.530 65
दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी खपरा फर्श कच्चा ।
11.28
दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी की पाटे फर्श कच्चा दहलान ।
1.44
शौचालय
32.22
कुल योगः-
हाँ
30.80 निरंक
गनेश पिता कम्मोद धानक शासकीय चारागाह
7.530
233
66
दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी खपरा फर्श कच्चा ।
18.48
दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी की पाटे फर्श कच्चा दहलान ।
14.82
5.06
दीवाल पत्थर की लकडी पाटे से बना बकरी घर शौचालय
69.16
कुल योगः-
22.40
हाँ
निरंक
प्रकाश पिता हल्केराम अहिरवार
शासकीय चारागाह
7.530
233
67
दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी खपरा फर्श कच्चा क्षतिग्रस्त ।
30.75
दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी खपरा फर्श कच्चा ।
30.75
दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी खपरा फर्श कच्चा ।
13.20
दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी खपरा फर्श कच्चा ।
13.20
दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी खपरा फर्श कच्चा ।
14.35
दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी पन्नी फर्श कच्चा ।
8.84
लकडी पन्नी की झोपडी
5.78
शौचालय
139.27
कुल योगः
34.86
निरंक
हाँ सी.एम आवास योजना आर सी सी पक्का
गयाप्रसाद पिता बुद्दे अहिरवार
शासकीय चारागाह
14.04
दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी पाटे फर्श कच्चा, गौशाला ।
18.24
5.00
दीवाल पत्थर मिट्टी छत टीनशेड फर्श कच्चा । दीवाल पत्थर मिट्टी छत टीनशेड फर्श कच्चा दुकान ।
4.35
मुर्गी पालन घर
1.44
शौचालय
77.93
कुल योगः [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
4202
7.530 शासकीय चारागाह 233
68
40.74
निरंक
हाँ
भगवानदास पिता वुद्दे अहिरवार
233 7.530 69
डबल दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकडी की पाटे फर्श कच्चा
40.74
डबल दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकडी की पाटे फर्श कच्चा
26.19
डबल दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकडी की पाटे फर्श कच्चा
26.19
डबल दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकडी की पाटे फर्श कच्चा
13.52
दीवार पत्थर मिट्टी की छत टीनशेड फर्श कच्चा गौशाला
33.60
दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी पाटे फर्श कच्चा ।
4.35
नहानी छत सीमेंट सीट
2.88
शौचालय
188.21
कुल योगः
19.20
हाँ
निरंक
दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी पाटे फर्श कच्चा ।
बंदावन पिता धोकल अहिरवार
शासकीय चारागाह
7.530
233
70
12.00
दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी पाटें फर्श कच्चा दहलान ।
18.24
दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी पाटे फर्श कच्चा ।
1.44
शौचालय पक्का
50.88
कुल योगः-
हाँ
निरंक
22.40
दीवाल पत्थर मिट्टी छत
देविन्द्र पिता धोकल अहिरवार
शासकीय चारागाह
233 7.530 71
16.64
लकडी पाटे फर्श कच्चा । दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी पाटे फर्श कच्चा दहलान ।
1.44
शौचालय पक्का
40.48
कुल योगः-
26.52
हाँ
निरंक
मनबाई वेवा धोकल अहिरवार
शासकीय चारागाह
233 7.530 72
20.40
दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी, पाटे फर्श कच्चा । दीवाल पत्थर मिट्टी छत
12.40
लकडी, पाटे फर्श कच्चा । दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी, पन्नी फर्श कच्चा, गौशाला ।
1.44
गौशाला
60.76
कुल योगः
हाँ
20.13 निरंक
शिवकुमार पिता रम्मू अहिरवार शासकीय चारागाह
दीवाल ईंट की छत टिनशेड़ फर्श कच्चा
20.13
कुल योग 4203
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
7.530
233
73
21.70
निरंक
हाँ
रम्मूपिता धोकल अहिरवार
शासकीय चारागाह
दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकडी पाटे की फर्श कच्चा ।
12.40
दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकडी पाटे की फर्श कच्चा ।
5.52
सीमेण्ट शीट
1.44
शौचालय पक्का
233 7.530 74
41.06
कुल योगः-
हाँ
निरंक
23.80
वीरवल पिता धम्मू आदिवासी शासकीय चारागाह
7.530 शासकीय चारागाह 233
75
दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकडी पाटे की फर्श कच्चा।
23.80
कुल योगः
हाँ
28.00
निरंक
दम्मूपिता मन्नू आदिवासी
76
7.530
233
77
दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकडी पाटे की फर्श कच्चा।
20.00
दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकडी पाटे की फर्श कच्चा।
1.44
शौचालय पक्का
22.01
कच्चा कमरा
हाँ
0.00
निरंक
प्रीतम पिता दम्मू आदिवासी
71.45
कुल योगः
हाँ
निरंक
दीवाल ईट की पक्की छत 27.00 गाटर फर्शी फर्श पक्का।
बालकिशन पिता दम्मूआदिवासी
शासकीय चारागाह
234 1.200 78
कुल योगः 27.00
13.86 निरंक
हाँ
छोटेलाल पिता गुवरेअहिरवार
शासकीय चारागाह
7.530
233
79
दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकडी खपरा फर्श कच्चा।
13.44
दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकडी पाटे की फर्श कच्चा।
8.25
पन्नी की झोपडी
1.44
शौचालय पक्का
36.99
कुल योगः
18.48 निरंक
टीनशेड फर्श पटिया गौशाला
मौनसिंह पिता शेरसिंह शासकीय चारागाह
54.67
दीवाल ईट पत्थर की छत आर सी.सी. फर्श पक्का
4.96
शौचालय
78.11
कुल योगः- [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
4204
7.530 शासकीय चारागाह 233
80
हाँ
31.36
निरंक
राजाराम पिता बलीराम प्रजापति
7.530
233
81
दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकडी पाटे की फर्श कच्चा ।
12.32
दीवाल ईट की छत सीमेन्ट शीट, फर्श कच्चा
43.68
कुल योगः-
हाँ
14.40
निरंक
अमानोबाई पति बलिराम प्रजापति
शासकीय चारागाह
दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकडी पाटे की फर्श कच्चा।
9.60
दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकडी पाटे की फर्श कच्चा।
2.40
दीवाल ईट की
82
7.530
233
83
हाँ
0.00 भैरोलाल पिता बलीराम
26.40
कुल योगः-
हॉ
15.91 निरंक
किशन पिता बलिराम प्रजापति
शासकीय चारागाह
7.530
233
84
दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकडी खपरा फर्श कच्चा।
11.18
दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकडी पाटे की फर्श कच्चा ।
8.12
टीनशेड
2.99
शौचालय
38.20
कुल योगः-
हाँ
निरंक
8.99
लकडी पन्नी की गौशाला
8.70
रामकुमार पिता रामसेवक चढार
शासकीय चारागाह
233 7.530 85
दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकडी पाटे की फर्श कच्चा ।
6.38
छत पन्नी लकडी की
दहलान
1.44
शौचालय
25.51
कुल योगः-
हाँ
27.20
निरंक
दीवाल ईंट छत लकड़ी
राधारानी पति रामसेवक चढार
शासकीय चारागाह
7.530
233
86
4.00
पाटे /नाटै फर्श कच्चा नहानी ओपन कच्ची
31.20
कुल योगः-
हाँ
16.00
निरंक
रामस्वरूप पिता
मुलू रैकवार
शासकीय चारागाह
दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकडी पाटे खपरा, फर्श कच्चा।
11.00
दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत टीनशेड फर्श कच्चा ।
17.05
दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकडी पाटे फर्श कच्चा गौशाला ।
44.05
कुल योगः 4205
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
233 7.530
87
प्रेमबाई बेवा मुलू रैकवार शासकीय चारागाह
7.530
233
88
नन्दूपिता अर्जुन चौधरी शासकीय चारागाह
89
90
7.530
शासकीय चारागाह 233
91
हाँ
निरंक
21.06
दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकडी पाटे खपरा , फर्श कच्चा।
21.06
कुल योगः
हाँ
85.14
निरंक
दीवाल ईट की छत आर सीसी
28.00
दीवाल ईट की छत सीमेन्ट शीट, फर्श कच्चा
16.50
दीवाल मिट्टी की छत कबेलू
2.84
शौचालय
हाँ
0.00
निरंक
रामकृष्ण पिता नन्दराम
हाँ
0.00
निरंक
सरिता पुत्री नन्दराम
132.48
कुल योगः-
हॉ
22.00 निरंक
दीवाल ईट छत सीमेन्ट फर्श कच्चा
रामराज पिता नंदू अहिरवार
7.530
233
92
12.10
दीवाल ईट छत सीमेंन्ट दहलान
9.60
दीवाल ईट छत सीमेंन्ट गौशाला
2.84
शौचालय
46.54
कुल योगः-
हाँ
निरंक
19.25
छोटेलाल पिता जवार अहिरवार शासकीय चारागाह
234/2 1.200
93
दीवाल पत्थर, छत टीनशेड फर्श कच्चा गौशाला ।
28.49
दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी पाटे खपरा फर्श कच्चा
20.02
दीवाल ईट छत सीमेंन्ट फर्श कैच्चा
4.56
किराना की दुकान
3.00
नहानी ओपन कच्ची
75.32
कुल योगः-
हॉ
निरंक
29.60
दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत खपरा फर्श कच्चा
जसवंत पिता पूरन सौर शासकीय आबादी
234/2 1.200
शासकीय आबादी
94
संतोष पिता खिलान सौर
18.50
दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी पाटे खपरा फर्श कच्चा दहलान
1.44
शौचालय
49.54
कुल योगः-
हाँ
26.00 निरंक
दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत खपरा फर्श कच्चा
16.25
दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी पाटे खपरा फर्श कच्चा दहलान
1.44
शौचालय
43.69
कुल योगः- [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
4206
1.200
234/2
95
खिलान पिता सिम्मे सौर शासकीय आबादी
234/2 1.200
96
प्रमोद पिता पूरन सौर शासकीय आबादी
1.200
234/2
97 शासकीय आबादी
हाँ
निरंक
17.76
दीवाल पत्थर, मिट्टी की छत, टीनशेड फर्श कच्चा गौशाला ।
16.20
दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी पाटे खपरा फर्श कच्चा दहलान
12.00
दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत खपरा फर्श कच्चा
29.10
दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत खपरा फर्श कच्चा गौशाला
75.06
कुल योगः
हाँ
29.40
निरंक
दीवाल पत्थर, मिट्टी की छत, टीनशेड फर्श कच्चा
15.40
दीवाल पत्थर मिट्टी की छत पन्नी फर्श कच्चा
44.80
कुल योगः
हाँ
17.49
निरंक
दीवाल पत्थर मिट्टी छतः खपरा फर्श कच्चा
चंदा वेवा परमानंद अहिरवार
98
99
1.200
234/2
100
शासकीय आबादी
1 मनोज पिता हरलाल 2 नेतराम पिता हरलाल धानक
1.200
234/2
101
मनीराम पिता हरलाल धानक शासकीय आबादी
1.110
238
शासकीय आबादी
102
39.06
दीवाल पत्थर मिट्टी छत खपरा फर्श कच्चा
1.44
शौचालय
3.45
नहानी ओपन कच्ची
हाँ
0.00
निरंक
हीराबाई पति अर्जन अहिरवार
हाँ
0.00
निरंक
विकास पिता परमानन्द अहिरवार
61.44
कुल योगः-
हाँ
23.80 निरंक
दीवाल पत्थर मिट्टी छत खपरा फर्श कच्चा
17.50
दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी फर्श कच्चा
1.44
शौचालय
42.74
कुल योगः
हाँ
28.80 निरंक
दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी पाटे फर्श कच्चा
28.80
कुल योगः-
36.30
हाँ
निरंक
दीवाल पत्थर छत टीनशेड फर्श कच्चा
माखनसिंह पिता राजेन्द्र सिंह ठाकुर
103
104
3.36
4.40
शौचालय नहानी ओपन कच्ची
12.60
बाउडीबाल पक्की ईट की
हाँ
0.00
निरंक
दीप्ती पुत्री माखन सिंह
0.00
हाँ
निरंक
मानवेन्द्र सिंह पिता माखन सिंह
56.66
कुल योगः- 4207
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
238 1.110
105
हाँ
निरंक
27.60
राजेन्द्र पिता हम्मीर सिंह दांगी
शासकीय आबादी
234/2 1.200 106
18.00
दीवाल पत्थर मिट्टी छत खपरा फर्श कच्चा दीवाल पत्थर मिट्टी छत
1.44
खपरा फर्श कच्चा दहलान शौचालय
36.40
दीवाल ईट की पक्की
83.44
कुल योगः
निरंक
हाँ
35.00
दीवाल पत्थर मिट्टी छत खपरा फर्श कच्चा
तुलसीराम पिता मोहन शासकीय आबादी
234/2
21.00
दीवाल पत्थर मिट्टी की छत पाटे फर्श कच्चा
56.00
कुल योगः-
हाँ
21.83 निरंक
मोहन पिता भबूती
1.200 107
शासकीय आबादी
1.200
234/2
108
शासकीय आबादी
दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी की पाटे फर्श कच्चा
14.16
दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी की पाटे फर्श कच्चा दहलान ।
12.90
दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी की पाटे फर्श कच्चा गौशाला ।
15.60
दीवाल ईट की छत शेष
1.44
शौचालय
65.93
कुल योगः-
हाँ
निरंक
22.32
दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी पन्नी फर्श कच्चा
4.18
मल्थूपिता राजाराम आदिवासी
109
1.200
234/2
110
दीवाल पत्थर मिट्टी की छत लकडी की पाटे फर्श कच्चा
7.42
हाँ
0.00
पत्थर की बाउन्ड्री बनी निरंक
ब्रिन्दावन सौर पिता मल्थूसौर
33.92
कुल योगः-
हॉ
14.80 निरंक
दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी की पाटे फर्श
परमलाल पिता राजाराम शासकीय आबादी
कच्चा
28.12
दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी की पाटे फर्श कच्चा
20.64
दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी की पाटे फर्श कच्चा
19.38
दीवाल पत्थर मिट्टी की छत शेष ।
7.00
पत्थर की बाउन्ड्री बनी
1.44
शौचालय पक्का
-91.38
कुल योगः [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
4208
234/2 1.200
111
नारायण पिता परमानंद सौर शासकीय आबादी
14.88 निरंक
हाँ
12.00
दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी की पाटे फर्श कच्चा दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी की पाटे फर्श कच्चा दहलान ।
6.44
पन्नी की झोपडी
1.44
शौचालय पक्का
234/2 1.200
112
परमानंद पिता घसीटे सौर शासकीय आबादी
234/2 1.200
शासकीय आबादी
113
सुमेर पिता परमानंद सौर
1.200
234/2
114
जालम पिता सिम्मे सौर शासकीय आबादी
1.200
234/2
115
34.76
कुल योगः-
हाँ
14.88 निरंक
दीवाल पत्थर मिट्टी छत
लकडी की पाटे फर्श कच्चा
12.96
दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी की पाटे फर्श कच्चा दहलान ।
27.84
कुल योगः
हाँ
21.46 निरंक
दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी की पाटे फर्श कच्चा
17.40
7.59
दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी की पाटे फर्श कच्चा लकडी पन्नी की झोपडी
46.45
कुल योग
हाँ
निरंक
46.74
दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी की पाटे फर्श कच्चा
33.99
दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी की पाटे फर्श कच्चा
15.95
दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी की पाटे फर्श कच्चा
12.10
दीवाल पत्थर मिट्टी छत
लकडी की पाटे फर्श कच्चा
दहलान
10.25
लकडी पन्नी की झोपडी
1.44
शौचालय
120.47
कुल योग
हाँ
48.96
निरंक
दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी की पाटे फर्श कच्चा
आशाराम पिता अर्जुन शासकीय आबादी
27.28
दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी की पाटे फर्श कच्चा
36.08
दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी की पाटे फर्श कच्चा
14.50
सी एम आवास योजना आर.सी.सी. पक्का
7.00
पानी की टेंक
116
हाँ
0.00
निरंक
सुमन पुत्री आशाराम
133.82
कुल योगः- 4209
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
हाँ
18.24 निरंक
1.110
238
शासकीय आबादी
117
दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी की पाटे फर्श कच्चा
बलराम पिता खिलान सींग
19.20
दीवाल पत्थर की छत शेष
14.80
दीवाल पत्थर मिट्टी की
1.44
शौचालय
7.00
चबूतरा कच्चा
60.68
कुल योगः-
15.84 निरंक
238 1.110
118
गुबंदी पिता पंचे सौर
शासकीय आबादी
दीवाल पत्थर मिट्टी की छत लकडी खपरा फर्श कच्चा
36.40
दीवाल पत्थर मिट्टी की छत लकडी खपरा फर्श कच्चा
18.25
दीवाल पत्थर मिट्टी की छत लकडी खपरा फर्श कच्चा गौशाला
1.44
शौचालय
71.93
कुल योगः
हाँ
निरंक
13.92
238
रनधीर पिता धरमू
1.110
119
शासकीय आबादी
दीवाल पत्थर मिट्टी की छत लकडी खपरा फर्श कच्चा दहलान
12.00
दीवाल पत्थर मिट्टी की छत लकडी खपरा फर्श कच्चा
16.80
दीवाल पत्थर मिट्टी की छत लकडी खपरा फर्श
42.72
कच्चा कुल योगः-
हाँ
निरंक
18.90
1.110
238
धरमूपिता पंचे
शासकीय आबादी
120
दीवाल पत्थर मिट्टी की छत टीनशेड फर्श कच्चा ।
31.20
दीवाल पत्थर मिट्टी की छत खपरा फर्श कच्चा
19.00
1.44
दीवाल पत्थर मिट्टी की छत खपरा फर्श कच्चा शौचालय
18.60
दीवाल पत्थर मिट्टी की
हाँ
0.00
छत खपरा फर्श कच्चा निरंक
राजधर पिता धररचंद्र
121
हाँ
0.00
निरंक
घनश्याम पिता धरमचंद्र
122
89.14
कुल योगः-
हाँ
निरंक
30.02
238
हरीराम पिता पंचे
1.110
123
सौर
शासकीय आबादी
24.49
54.51
दीवाल पत्थर मिट्टी की छत खपरा फर्श कच्चा दीवाल पत्थर मिट्टी की छत टीनशेड फर्श कच्चा कुल योगः- [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
4210
हाँ
निरंक
32.67
1.110
शासकीय आबादी 238
124
शिवराम पिता भन्नूचढार
29.70
दीवाल पत्थर मिट्टी की छत खपरा फर्श कच्चा दीवाल पत्थर मिट्टी की छत टीनशेड फर्श कच्चा
कुल योगः-62.37768
हाँ
34.71
निरंक
1.110
238
125
मन्नूपिता सुक्के चढार
शासकीय आबादी
दीवाल ईट पत्थर की लकडी पाटे फर्श कच्चा मुख्यमंत्री आवास योजना
40.26
गौशाला
1.44
शौचालय पक्कां
नहीं
16.92 निरंक
30.060
197/1
शासकीय
हाँ
0.00
दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकडी पन्नी, फर्श कच्चा, भूसाघर निरंक
126
धीरज पिता मन्नू
93.33
कुल योगः-
हाँ
28.71 निरंक
238 1.110
127
दीवाल मिट्टी की छत खपरा फर्श कच्चा
लटोरी पिता सुक्के चढार
शासकीय आबादी
16.80
दीवाल ईट पत्थर की लकडी पाटे फर्श कच्चा
22.62
दीवाल पत्थर मिट्टी की छत टीनशेड फर्श कच्चा दहलान
10.26
झोपडी पन्नी लकडी
1.44
शौचालय पक्का
4.00
नहानी ओपन कच्ची
6.20
दीवाल पत्थर मिट्टी की
90.03
कुल योगः
हाँ
निरंक
16.80
शासकीय आबादी 238
128
दीवाल ईट पत्थर की लकडी पाटे फर्श कच्चा
1.110 प्रानसींग पिता लटोरी चढार
20.10
दीवाल पत्थर मिट्टी की छत टीनशेड फर्श कच्चा
1.44
शौचालय पक्का
7.00
9.18
दीवाल पत्थर मिट्टी की दीवाल पत्थर मिट्टी की
54.52
कुल योगः
हाँ
15.50
निरंक
दीवाल ईट पत्थर की
1.110
238
129
नत्थूपिता प्यारेलाल सौर
शासकीय आबादी
12.00
17.50
लकडी पाटे फर्श कच्चा दीवाल पत्थर मिट्टी की छत टीनशेड फर्श कच्चा दीवार लकडी की पन्नी की फर्श कच्चा
19.80
लकडी पन्नी का घर
14.10
लकडी का घर
1.44
शौचालय पक्का
हाँ
0.00
निरंक
130
संजय सौर पिता नत्थूसौर
80.34
कुल योगः- 4211
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
238 1.110
शासकीय आबादी
131
घनश्याम पिता नत्थूसौर
238 1.110
132
इमरत पिता रामदीन प्रजापति शासकीय आबादी
238 1.110
133
शासकीय आबादी
24.18
हाँ
निरंक
12.40
दीवाल ईट पत्थर की लकडी पाटे फर्श कच्चा दीवाल ईट पत्थर की लकडी
1.44
पाटे फर्श कच्चा दहलान आंगन ओपन कच्चा
कुल योगः-38.02
हाँ
38.64 निरंक
दीवाल ईट पत्थर की छत खपरा फर्श कच्चा
9.99
दीवाल पत्थर की लकडी पाटे फर्श कच्चा
48.63
कुल योगः-
निरंक
हाँ.
36.40
12.10
दीवाल पत्थर मिट्टी की छत खपरा फर्श कच्चा दहलान गौशाला
बलराम उर्फ बल्लू पिता इमरत प्रजापति
7.56
दीवाल पत्थर मिट्टी की छत खपरा फर्श कच्चा
1.44
शौचालय पक्का
238 1.110
134
पूरन पिता गोरेलाल सौर शासकीय आबादी
57.50
कुल योगः-
हाँ
20.40 निरंक
दीवाल पत्थर मिट्टी की छत खपरा फर्श कच्चा
9.20
टीनशेड गौशाला
8.40
दीवाल पत्थर मिट्टी की छत पन्नी फर्श कच्चा
32.86
दीवाल ईट की छत गाटर फर्शी फर्श पक्का
1.44
शौचालय पक्का
1.110
शासकीय आबादी 238
135
कुल योगः-72.30
हाँ
35.67 निरंक
दीवाल पत्थर मिट्टी की छत खपरा फंर्श कच्चा
मनोहर सिंह पिता राजेन्द्र सिंह दांगी
252 1.160
136
25.23
दीवाल पत्थर मिट्टी की छत खपरा फर्श कच्चा दहलान
45.36
दीवाल ईट की पक्की छत आर सी.सी. फर्श पक्का
2.00
शौचालय
108.26
कुल योगः
72.32
निरंक
रघुराजसिंह पिता फूलसिंह राजपूत
शासकीय आबादी
1.110
238
शासकीय आबादी
दीवाल ईट की पक्की छत आर सी.सी. फर्शी फर्श पक्का भू-तल
72.32
दीवाल ईट की पक्की छत आर सी.सी. फर्शी फर्श पक्का प्रथम तल
3.50
सीडी
1.44
शौचालय पक्का
42.84
30.60
दीवाल पत्थर की छत खपरैल सीमेंट सीट फर्श कच्चा दीवाल पत्थर की छत टीनशेड फर्श कच्चा
223.02
कुल योगः [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
4212
हाँ
30.66 निरंक
शासकीय आबादी 252
137
दीवाल ईट की पक्की छत गाटर फर्शी फर्श पक्का
38.76
1.160 ब्रजेन्द्र सिंह पिता रघुराजसिंह राजपूत
दीवाल पत्थर की पक्की छत लकडी पाटे फर्श कच्चा गौशाला
43.52
दीवाल ईट की छत लोहा टीनशेड फर्श पटिया
5.88
मकान पक्का
2.55
शौचालय
17.22
दीवाल ईट पत्थर की लकडी पाटे फर्श कच्चा
138.59
कुल योगः-
हाँ
30.15 निरंक
252 1.160
138
अजय सिंह पिता रामेश्वर राजपूत
शासकीय आबादी
दीवार पत्थर मिट्टी की पाटे लकडी खपरा फर्श कच्चा ।
30.15
दीवार पत्थर मिट्टी की पाटे लकडी खपरा फर्श कच्चा ।
29.16
दीवाल ईट की पक्की छत आर सी सी फर्शी फर्श पक्का
17.42
टीनशेड पटिया
25.92
भूषाघर
132.80
कुल योगः
हाँ
निरंक
59.85
1.160
252
शासकीयआबादी
139
दीवार पत्थर की छत पाटे फर्श पटिया
रमेशसिंह पिता खुशीलाल सिंह
59.85
दीवार पत्थर की छत पाटे फर्श पटिया
22.44
0.040
226/1
दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकडी पाटे फर्श कच्चा
15.75
दीवार पत्थर की उचाई
रमेशसिंह पिता खुशीलाल सिंह दांगी
157.89
कुल योगः-
हाँ
50.00
निरंक
1.160
252
140
दीवार पत्थर की छत लकडी फर्श पक्का
लक्ष्मी प्रसाद पिता रामगुलाम ब्रा०
शासकीय आबादी
21.35
दीवाल ईट की पक्की गाटर फर्शी फर्श पक्का
17.00
दीवाल पत्थर मिट्टी की पाटे लंकडी खपरा फर्श कच्चा दहलान
2.72
शौचालय
हाँ
0.00
निरंक
मुस्कानपुत्री लक्ष्मीप्रसाद 141
91.07
कुल योग
नहीं
निरंक
35.20
252 1.160
शासकीय आबादी
142
दीवार ईट पत्थर की लकडी पाटे फर्श कच्चा ।
16.34
प्रेमबाई पति रामेश्वर सिंह राजपूत
दीवार ईट पत्थर की लकडी पाटे फर्श कच्चा डबल मंजिलं 4213
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
16.34
दीवार ईट पत्थर की लकडी पाटे फर्श कच्चा डबल मंजिलं
7.04
शौचालय
74.92
कुल योगः-
हाँ
40.12
निरंक
252 1.160
143
महुनाजाट
दीवार पत्थर की छत
टीनशेड फर्श पटिया ।
41.30
प्रहलाद सिंह पिता मोहन सिंह दांगी
दीवार पत्थर की छत लकडी की खपरा फर्श पटिया गौशाला
86.14
दीवार पत्थर की छत लकडी की खपरा फर्श पटिया
28.32
दीवार पत्थर की छत लकडी की खपरा फर्श पटिया दहलान
44.16
दीवाल पत्थर की पक्की छत फर्श पक्का
10.85
दीवार पत्थर की पाटे फर्श पक्का
17.50
नहानी पक्की
4.84
जीना
273.23
कुल योग
हाँ
निरंक
23.80
1.160
252
144
दीवाल ईट की पक्की छत आरसी सी ।
वीरेन्द्र पिता प्रहलाद सिंह
शासकीय आबादी
25.55
दीवाल ईट की पक्की छत पाटे की फर्श पक्का
51.52
दीवार पत्थर की छत लकडी की खपरा फर्श पटिया
46.50
दीवार पत्थर की छत लकडी की खपरा फर्श पटिया
27.44
दीवार पत्थर की छत लकडी की खपरा फर्श पटिया
31.16
दीवार पत्थर की छत लकडी की खपरा फर्श पक्का।
31.16
दीवार पत्थर की छत लकडी की खपरा फर्श पक्का।
9.50
दीवाल पत्थर की छत आर सी सी फर्श पक्का।
6.97
25.16
दहलान पाटे की । टीनशेड
0.00
हाँ
निरंक
145
रविन्द्र सिंह पिता वीरेन्द्र सिंह दांगी [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
4214
146
147
0.090
291/342
148
0.00
हाँ निरंक
मेघा सिंह पिता वीरेन्द्र सिंह दागी
0.00
हाँ
निरंक
आर्यमान सिह पिता वीरेन्द्र सिंह
कुल योग 278.76
नहीं
18.8 निरंक
दीवार ईट की छत टीनशेड फर्श कच्चा
हाकम सिंह पिता रामरतन सिंह
रामरतन पिता दरयाव सिंह राजपूत
0.040
226/2
149
17.16
11.2
दीवार लकडी के पीलर छत लकडी पन्नी फर्श कच्चा दीवार ईट की छत टीनशेड
35.96
फर्श कच्चा कुल योगः-
नहीं
38.13 निरंक
39.99
दीवार पत्थर की छत पाटे फर्श पटिया गौशाला दीवार पत्थर की छत लकडी,
रनजीत सिंह पिता खुशीलाल सिंह दांगी
खुशीलाल पिता दरयावसिंह पता सा. देह भूमि स्वामी
0.080
170
150 संतोष कुमार पिता शिखर चंद जैन
1.17
टीनशेड फर्श पटिया गौशाला पानी की टंकी
79.29
कुल योग
नहीं
66.00
निरंक
संतोष कुमार पिता शिखर चंद जैन
9.150
335
0.040
179
151
30.60
दीवार ईट की पक्की, छत टीनशेड , फर्श पक्का, भूसाधर दीवार ईट की लकडी पाटे
70.04
फर्श पटिया की दीवार ईट की पक्की, छत
36.48
लकडी नाटे पाटे फर्श पटिया दीवार ईट की पक्की, छत लकडी नाटे पाटे फर्श पटिया
54.24
दीवार ईट की , छत लकडी पाटे फर्श पटिया की
18.72
दीवार ईट की छत आर सी सी फर्श पक्का
18.72
दीवार ईट की छत आर सी सी फर्श पक्का
46.40
दीवार ईट की पक्की, छत पाटे फर्श कच्चा
18.29
चबूतरा पत्थर क़ा
12.71
चबूतरा पत्थर का
9.92
दीवार ईट की, छत पोशे, फर्श पक्का
15.73
दीवार ईट की, छत पोशे, फर्श पक्का
397.85
कुल योग
नहीं
12.88
निरंक
दीवार ईट की पक्की, छत पाटे की, फर्श पक्का डबल मंजिल
12.88
दीवार ईट की पक्की, छत पाटे
रामकिशन सिंह राजपूत पिता फूलसिंह
रामबाबू सिंह किशनसिंह पिता दरयाव सिंह पता सा. देह भूमि स्वामी
66.40
की, फर्श पक्काडबल मंजिल दीवार ईट की पक्की, छत गाटर फर्शी, फर्श पक्का 4215
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
18.49
छत लोहे का गाटर टीनशेड फर्श पक्का
6.75
शौचालय
31.64
दीवार ईट की छत , आर.सी.सी फर्श पक्का
43.86
1.110
238
दीवाल ईट की छत खपरैल फर्श कच्चा
शासकीय आबादी
10.44
दीवाल पत्थर की
कुल योगः
203.34
नहीं
निरंक
23.56
30.60
197/1
शासकीय
152
दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकडी पाटे, फर्श कच्चा
9.66
महेन्द्र पिता कम्मोद अहिरवार दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकडी पाटे, फर्श कच्चा, भूसाघर
4.60
दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकडी पाटे , फर्श कच्चा दहलान
4.00
नहानी पक्की
1.44
शौचालय
43.26
कुल योगः
निरंक
नहीं
19.60
197/1 30.060
शासकीय
153
सोनू पिता बसंत अहिरवार
दीवाल पत्थर की छत लकड़ी / नाटे / पाटे फर्श कच्चा
12.25
दीवाल पत्थर की छत लकड़ी/ नाटे /पाटे फर्श कच्चा
31.85
कुल योगः
नहीं
21.50 निरंक
30.060
197/1
शासकीय
154
भगवानदास पिता बल्लू अहिरवार
दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकडी खपरा , फर्श कच्चा, भूसाघर
21.50
कुल योगः-
नहीं
23.10 निरंक
197/1 30.060
शासकीय
155
संतोष पिता साहब सिंह
दीवार पत्थर मिट्टी की छत लकडी पाटे खपरा , फर्श कच्चा भूसाघर
11.55
34.65
दीवार पत्थर की पक्की, छत लकडी पाटे खपरा, फर्श कच्चा कुल योगः-
नहीं
निरंक
16.20
30.060
197/1
शासकीय
156
चिंरौजीबाई पत्निहल्काई
16.20
दीवाल ईट की छत लकडी पाटे खपरा फर्श कच्चा कुल योग
नहीं
37.80
निरंक
2.770
199
शासकीय वन
157
दीवार पत्थर मिट्टी की छत शेष
21.83
धर्मेन्द्र पिता सवालसिंह राजपूत
दीवाल ईट की छत गाटर फर्श पक्का
15.54
दीवाल ईट की छत शेष
75.17
कुल योगः [भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
4216
नहीं
1.44 निरंक
शौचालय पक्का
232/1 2.040
शासकीय वन
158
सलतू पिता राजाराम
1.44
कुल योगः-
नहीं
32.55 निरंक
232/1 2.040
शासकीय वन
159
दीवाल ईट की छत टीनशेड
फर्श कच्चा
26.04
बाबूलाल पिता गुलाब अहिरवार दीवाल पत्थर मिट्टी की छत लकडी पन्नी की फर्श कच्चा
4.00
नहानी ओपन कच्ची
62.59
कुल योगः-
नहीं
निरंक
28.42
232/1 2.040
शासकीय वन
160
दीवाल ईट की छत टीनशेड
फर्श कच्चा
दीनदयाल पिता धन्नू
28,42
कुल योगः
नहीं
12.48 निरंक
232/1 2.040
शासकीय वन
161
दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी पाटे खपरा फर्श कच्चा
सुकुनबाई पति कडोरी
कुल योगः-12.48
नहीं
16.34 निरंक
2.040
232/1
शासकीय वन
162
दीवार ईट की, छत टीनशेड,
फर्श कच्चा
9.46
राजरानी पति रघुवीर अहिरवार दीवार ईंट की, छत टीनशेड, फर्श कच्चा
25.80
कुल योगः
1.44
नहीं
निरंक
शौचालय पक्का
2.040
232/1
शासकीय वन
163
चरणसिंह पिता मिहीलाल
1.44
कुल योगः
नहीं
15.20 निरंक
233 7.523
164
गुड्डू रैकवार पिता मुलू
शासकीय चारागाह
15.08
दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत टीनशेड फर्श कच्चा । दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकडी पाटे खपस, फर्श कच्चा ।
28.80
दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकडी पन्नी फर्श कच्चा, गौशाला ।
20.40
दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत लकडी पन्नी फर्श कच्चा,
15.60
भूषाघर ।
लकडी पन्नी की दहलान
5.32
मुर्गी पालन घर
100.40
कुल योग
नहीं
निरंक
21.30
233 7.523
165
दीवाल पत्थर की पन्नी फर्श कच्चा गौशाला
शासकीय चारागाह
10.80
परमानंद पिता मानसींग दीवाल पत्थर मिट्टी छत लकडी पाटे खपरा फर्श कच्चा
32.10
कुल योग
नहीं
निरंक
25.52
234/2 1.200
शासकीय आबादी
166
दीवाल पत्थर मिट्टी की, छत टीनशेड, फर्श कच्चा ।
चंद्रभान सिंह पिता बहादुरसिंह
25.52
कुल योगः- 4217
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
नहीं
32.76 निरंक
234/2 1.200
167
शासकीय आबादी
दीवाल ईट की पक्की छत लकडी पाटो की सी सी फर्श पक्का
बहादुर पिता गुलाबसिंह दांगी
19.72
दीवाल पत्थर मिट्टी छत
लकडी पन्नी फर्श कच्चा
गौशाला
2.56
शौचालय
39.00
दीवाल ईट की पक्की छत लकडी पाटो की सी सी फर्श पक्का
17.94
दीवाल ईट की बाउण्डीवाल
5.10
दीवाल पत्थर की पक्की
117.08
कुल योगः-
नहीं
15.40 निरंक
234/2 1.200
शासकीय आबादी
168
दीवाल पत्थर की लकडी पाटे फर्श कच्चा आवासीय ।
भूपेन्द्र पिता मर्दन सिंह दांगी
15.40
कुल योग
नहीं
9.75 निरंक
234/2 1.200
169
दीवाल पत्थर मिट्टी छत
लकडी की पाटे फर्श कच्चा
शासकीय आबादी
जगदीश पिता परमानंद सौर
9.75
कुल योगः
नहीं
51.98 निरंक
1.110
238
170
दीवाल पत्थर मिट्टी छत शेष क्षतिग्रस्त।
शासकीय आबादी
24.86
मालिक सिंह पिता रंजीत सिंह ठाकुर दीवाल पत्थर मिट्टी छत शेष क्षतिग्रस्त दहलान ।
20.52
खण्डहर क्षतिग्रस्त
97.36
कुल योगः-
नहीं
28.47 निरंक
1.110
238
170
दीवाल पत्थर मिट्टी की छत खपरा फर्श कच्चा
शासकीय आबादी
ऊधम पिता गोरेलाल आदिवासी
28.47
कुल योगः
नहीं
29.25 निरंक
1.160
252
शासकीय आबादी
172
दीवाल पत्थर की पक्की छत
लकडी पाटे फर्श कच्चा
19.50
दीवाल पत्थर की पक्की छत लकडी पाटे फर्श कच्चा दहलान
अरविन्द सिंह पिता रघुराजसिंह राजपूत
11.76
दीवाल ईट की पक्की छत गाटर फर्शी फर्श पक्का
5.88
शौचालय
32.04
दीवाल पत्थर की पक्की छत
लकडी पाटे फर्श कच्चा
21.36
दीवाल पत्थर की पक्की छत
लकडी पाटे फर्श कच्चा
119.79
कुल योगः
9500.17
महायोगः-
2- परियोजनांतर्गत भूमि अर्जन के कारण विस्थापित कुटुम्बो के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन आयुक्त (आयुक्त महोदय , सागर संभाग सागर) द्वारा पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीर्नी का अनुमोदन किया गया है जिसका विवरण निम्नानुसार हैः- [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 मई 2023
4218
(1) ग्रामीण क्षेत्र में प्रभावित किसी मकान से वंचित किये जाने की दशा में प्रधानमंत्री आवास योजना . विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित मकान उपलब्ध कराया जाएगा जिसका कुर्सी क्षेत्र 50 वर्गमीटर से कम नहीं होगा ।
(2 ) कंडिका-1 में वर्णित फायदों को ऐसे किसी प्रभावित कुटुंबों को, जो वासक्षेत्र भूमि से रहित है और जो प्रभावित क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती क्षेत्रों की अधिसूचना की तारीख के पूर्ववर्ती तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में रह रहा है और जिसे ऐसे क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है भी विस्तारित किया जाएगा ।
' (3) यदि कोई प्रभावित कुटुंब जो प्रस्थापित मकान को न लेने का विकल्प करता है , तो निर्मित मकान के बदले मकान के समतुल्य खर्च प्रस्थापित किया जा सकेगा ।
(4) अर्जन से प्रभावित किसी कुटंब को इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन एक से अधिक मकान नहीं दिया जाएगा ।
(5) (क) जहां परियोजना के माध्यम से कार्य सृजित किया जाता है वहां , अपेक्षित क्षेत्रों में समुचित प्रशिक्षण देने और कौशल विकास करने के पश्चात् प्रत्येक प्रभावित कुटुंब के कम से कम एक सदस्य के लिए उस दर पर, जो तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में उपबंधित न्यूनतम मजदूरी से कम न हो , उस परियोजना में नियोजन का उपबंध किया जाना या ऐसी अन्य परियोजना में ऐसे कार्य की, जिसकी अपेक्षा की जाए, व्यवस्था किया जाना ; या
( ख) प्रति प्रभावित कुटुंब पांच लाख रूपये का एक बारगी संदाय ; या
(ग) वार्षिकी पालिसियां , जिनके द्वारा कृषिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता कीमत सूचकांक के समुचित सूचकांकन के अनुसार बीस वर्ष तक प्रति कुटुंब कम से कम दो हजार रूपये प्रति मास का संदाय किया जाएगा ।
(6) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब , जिसे अर्जित भूमि से विस्थापित किया गया है , को अधिनिर्णय की तारीख से एक वर्ष की अवधि तक प्रतिमास तीन हजार रूपये के समतुल्य मासवार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा ।
(7) ऐसे प्रत्येक प्रभावित कुटुंब जो विस्थापित हुआ है, को कुटुंब, भवन सामग्री, घरेलू सामग्री और पशुओं के स्थानांतरण के लिए परिवहन खर्च के रूप में एक बार पच्चास हजार रूपये की वित्तीय सहायता दी जाएगी ।
(8) किसी कारीगर छोटे व्यापरी या स्वनियोजित व्यक्ति या एसे प्रभावित कुटुब जिनसके स्वामित्वाधीन प्रभावित क्षेत्र में गैर- कृषिक भूमि या वाणिज्यिक औद्योगिक या संस्थागत ढांचा है और जिसे भूमि अर्जन क कारण प्रभावित क्षेत्र से अनिच्छा से विस्थापित किया गया है, ऐसी रकम की वित्तीय सहायता पाएगा जो न्यूनतम पच्चीस हजार रूपये के अधीन रहते हुए समुचित सरकार, अधिसूचना द्वारा विनिदिष्टि करें ।
(१) प्रभावित कुटुंबों को जलाशय में मछली पकड़ने के अधिकार की अनुज्ञा ऐसी रीति में दी जा सकेगी जो समुचित सरकार द्वारा विहित की जाए । (10) प्रत्येक प्रभावित कुटुंब को केवल पचास हजार रूपये का एक बार "पुनर्व्यवस्थापन भत्ता" दिया जाएगा ।
(11 ) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित भूमि या मकान के रजिस्ट्रीकरण के लिए संदेय स्टांप शुल्क और अन्य फीस का वहन अपेक्षक निकाय द्वारा किया जाएगा ।
) प्रभावित कुटुंबों को आवंटित मकान के लिए भूमि सभी विल्लंगमों से मुक्त होगी ।
(12 (13) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित कुटुंब की पत्नि और पति दोनों के संयुक्त नाम में हो सकेगा ।
4219
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
(14) अधिनियम 2013 की तीसरी अनुसूची अनुसार प्रभावित कुटुंबों / जनसमुदाय के पुनर्व्यवस्थापन के लिए अध्यपेक्षा प्राधिकारी के खर्चे पर निम्नलिखित अवसंरचनात्मक सहूलियतें और मूलभूत न्यूनतम सुवधिाएं , यह सुनिश्चित करने के लिए उपलब्ध कराई जाएंगी कि नए गांव या कालोनी में पुनर्व्यवस्थापित जन समुदाय स्वयं के लिए एक युक्तियुक्त सामुदायिक जीवन स्तर प्राप्त कर सके और विस्थापन से हुए अभिघात को कम करने का प्रयास कर सकें । युक्तियुक्त वासयोग्य और नियोजित व्यवस्थापन के लिए न्यूनतम निम्नलिखित सहूलियतें और संसाधन उपलब्ध कराई जावेगी ।
(14.1) सभी पुनव्यवस्थापित कुटुंबों के लिए पुनर्व्यवस्थापित ग्रामों के भीतर सड़क और पक्की सड़क, मार्ग से जुड़ी बारहमासी सड़क और सुखाधिकार की पर्याप्त व्यवस्था की जाए ।
(14.2) वास्तविक पुनर्व्यवस्थापन के पहले उचित निकासी और स्वच्छता योजनाएं निष्पादित की जाएं ।
(14.3 ) भारत सरकार द्वारा विहित मानकों के अनुसार प्रत्येक कुटुंब के लिए सुरक्षित पेयजल का एक या अधिक सुनिश्चित संसाधन ।
(14.4) पशु के लिए पेयजल की व्यवस्था ।
(14.5) राज्य की स्वीकार्य अनुपात के अनुसार चारागाह
(14.6) उचित मूल्य की दुकान की युक्तियुक्त संख्या
(14.7) यथेचित पंचायत घर
(14.8) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्व्यवस्थापन के लिए स्थापित सभी नए ग्रामों को उपयुक्त परिवहन सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी जिसमें नजदीकी विकास केन्द्र / शहरी रिहायशों से स्थानीय बस सेवाओं के माध्यम से सार्वजनिक परिवहन सुविधाएं अवश्य सम्मिलित होनी चाहिए ।
(14.9) जाति- समुदायों और उनकी प्रथाओं के आधार पर कब्रिस्तान या शवदाह गृह
(14.10) स्वच्छता के लिए सुविधाएं जिसके अंतर्गत व्यक्तिगत प्रसाधन बिन्दु
(14.11 ) प्रत्येक घर और सार्वजनिक प्रकाश के लिए व्यक्तिगत एकल विद्युत कनेक्शन (या सौर ऊर्जा जैसे ऊर्जा के गैर- परंपरागत संसाधनों के माध्यम से कनेक्शन)
(14.12) शिशु और माता को पूरक पोषणीय सेवाएं उपलब्ध कराने वाली आंगनबाड़ी
(14.13) निःशुल्क और अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 (2009 का 35) के उपबंधों के अनुसार विद्यालय विद्यालय
(14.14) दो किलोमीटर क्षेत्र के भीतर उप स्वास्थ्य केन्द्र
(14.15) भारत सरकार द्वारा यथाविहित प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र
(14.16) बच्चो के लिए क्रीड़ा क्षेत्र
( 14.17) प्रत्येक सौ कुटुंबों के लिए एक सामुदायिक केन्द्र
(14.18) प्रभावित क्षेत्र की संख्या और उनके आयाम से संगत प्रत्येक पचास कुटुंबों के लिए पूजा स्थल और सामुदायिक सभा के लिए चौपाल / वृक्ष चौतरा
14.19) व्यवस्थापन के लिए समुचित सुरक्षा व्यवस्था उपलब्ध कराई जाए यदि आवश्यक हो
( (14.20) मानको के अनुसार पशुपालन सेवा केन्द्र ।
(15) प्रभावित कुटुबों के पुनर्व्यवस्थापन हेतु तहसील खुरई के ग्राम जगदीशपुरा में शासकीय भूमि खसरा नम्बर 57 का कुल रकवा 15.460 हे. में से रकवा 13.71 हे. भूमि न्यायालय कलेक्टर, सागर के प्रकरण क्रमांक-01023 / 19(3) वर्ष 2019-20 में पारित आदेश दिनांक 03/03/2020 द्वारा परियोजना प्रबंधक, बीना पी.एम.यू. जल संसाधन विभाग सागर को आवंटित की गई है तथा मौजा जगदीशपुरा स्थित भूमिस्वामी स्वत्व की भूमि खसरा नंबर 49, 52 रकवा क्रमशः 7. 130, 0.930 हे. भूमि प्रभावित कुटुंबों के पुनर्वासन एवं पुनर्व्यवस्थापन हेतु अर्जित की गई है जिरा पर हनौता सिंचाई परियोजनांतर्गत प्रभावित कुटुंबों को उपरोक्तानुसार पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन नीति के तहत एक - एक 50X20 वर्गफुट का आवासीय भू- खण्ड आवंटन की कार्यवाही लाटरी के माध्यम से की जावेगी ।
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
4220
(16) उपरोक्तानुसार लाभ एवं सुविधायें प्रभावित व्यक्तियों को प्रभावित ग्राम/ मकानों में अधिनियम 2013 की धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास करने की स्थिति में ही देय होगे तथा धारा 11 के प्रकाशन दिनांक के पूर्व तीन वर्ष से अन्यून अवधि तक लगातार क्षेत्र में निवास को प्रमाणित किये जाने हेतु दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत किये जाने का उत्तरदायित्व संबंधित प्रभावित कुटुंबों (व्यक्तियों ) का होगा ।
( 17) अधिनियम की धारा 3 डी के तहत प्रभावित कुटुंब (व्यक्ति) द्वारा 18 वर्ष की आयु धारा 11 की प्रारंभिक अधिसूचना दिनांक के पूर्व पूर्ण किये जाने का प्रमाण प्रस्तुत किये जाने पर ही उपरोक्तानुसार सुविधायें एवं लाभ प्रभावित व्यक्ति/ कुटुंब को दिया जावेगा ।
अधिनियम 2013 की धारा 21 के तहत हितबद्ध व्यक्तियों को यह भी सूचित किया जाता है कि सरकार का आशय भूमि का कब्जा लेने का है और ऐसी भूमि में सभी हितों के लिए प्रतिकरों और पुर्नवास तथा प्रतिस्थापन के दावे कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खुरई जिला सागर के कार्यालय में दिनांक 12/05/2023 को प्रातः 10:30 बजे से दोपहर 3.00 बजे तक व्यक्तिगत रूप से या अभिकर्ता द्वारा या अधिवक्ता द्वारा उपस्थित होकर भूमि में अपने-अपने हितों की प्रकृति तथा ऐसे हितों के लिए प्रतिकर के दावों की रकम और विशिष्टियां , धारा 20 के अधीन किए गए मापों के संबंध में आक्षेप यदि कोई हों, के साथ पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन के दावे प्रस्तुत कर सकते है ।
भूमि के नक्शे तथा प्लान का निरीक्षण कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी खुरई जिला सागर एवं परियोजना संचालक बीना पी. एम. यू. जल संसाधन विभाग हनौता सिंचाई परियोजना सागर जिला सागर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
दीपक आर्य , कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
कार्यालय , कलेक्टर (भू- अर्जन) , कटनी , जिला कटनी, मध्यप्रदेश
कटनी, दिनांक 17 अप्रैल 2023 क्र. 3487-प्रवा. जि.भू.अ.अ.-2023
प्रकरण क्रमांक-0001 /3-82/2019-2020
चूंकि म०प्र ० शासन राजस्व विभाग की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति अधिसूचना दिनांक 12/11/2014 एवं राजपत्र दिनांक 14/11/2014 के अंतर्गत राज्य सरकार के विभिन्न विभागों एवं उपक्रमों को सार्वजनिक प्रयोजन हेतु निर्माण की जाने वाली अधोसंरचनाओं के लिए समय-समय पर निजी भूमि की आवश्यकता पड़ती है । इस नीति के अंतर्गत राज्य शासन के विभाग/उपक्रम लोक निर्माण सेतु संभाग रीवा उपसंभाग शहडोल के बरनमहगवां- सुतरी-खरहटा मार्ग पर उमरार नदी सुतरी घाट पर पुल निर्माण योजना के शीर्ष कार्य से प्रभावित ग्राम सुतरी की भूमि की आवश्यकता है । जिसका विवरण निम्नानुसार है तथा इसके भूमिस्वामी द्वारा नीति की कण्डिका-10 के अंतर्गत अर्जन हेतु निर्धारित प्रारूप "ख" में सहमति प्रस्तुत कर दी है।
क्रय नीति की आपसी सहमति से भूमि क्रय नीति की कण्डिका 11 (1 ) के अंतर्गत सर्वमाधारण की सूचना के लिए यह सूचना जारी की जा रही है कि भूमि विभाग के पक्ष में क्रय किए जाने पर विचार किया जा रहा है । यदि किसी व्यक्ति को भूमि के स्वत्व के विषय में कोई आपत्ति हो तो यह सार्वजनिक सूचना प्रकाशन दिनांक से 15 दिवस की अवधि में अपनी आपत्ति अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी ( राजस्व) विजयराघवगढ़ / बरही जिला कटनी में अवकाश के दिनों को छोड़कर कार्यालयीन समय पर प्रस्तुत कर सकता है। नियम अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाली आपत्तियों को न तो स्वीकार किया जावेगा और न ही उन पर किसी प्रकार का विचार किया जावेगा।
4221
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
आपसी क्रय नीति के तहत क्रय किए जाने वाली भूमियों का विवरण ग्राम सुतरी पटवारी हल्का नं 16 रा0 नि0मं०- बरही तहसील- बरही जिला-कटनी
प्रभावित कृषक का नाम
प.ह .नं.
क्र ग्राम का नाम
सुतरी 16
1
कुल रकवा
खसरा नं.
क्रय रकवा(हे . वर्ग मीटर)
0.110
592/1
0.010 हे ./100 वर्ग मीटर
0.110
592/2
मु. जुगुन्तीबाई पत्नी स्व. रनमत, मुन्नीबाई , भग्गो बाई, बुड्या बाई आ. रनमत, हरिआ आ. सुखुवा, सब्भा पुन्नू आ. छोटी, राजकुमार
0.110
592/3
आ. नम्मी , विल्ली पुत्री छोटी, बशरह भूमिया
अर्जुन आ. मल्ला जाति भूमिया 16
सुतरी
2
16
सुतरी
3
0.240
593
0.121 हे. / 1210 वर्ग मी.
0.810
594
0.004 हे./ 40 वर्ग मीटर
बाला प्रसाद , अम्बिका प्र. , कोमल, गोविंददास, रघुनाथ आ. रामदयाल दाहिया पता- निवासी ग्राम भूमिस्वामी
योग
1.380 0.135 हे.। 1350वर्गमीटर
अवि प्रसाद , कलेक्टर.
कार्यालय , कलेक्टर , जिला सीहोर, मध्यप्रदेश एवं पदेन उपसचिव, राजस्व विभाग
सीहोर, दिनांक 3 मई 2023
प्रकरण क्रमांक 011 / अ-82/ 2022-23 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है। अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
-: अनुसूची:-
भूमि का वर्णन
(क) जिला सीहोर
(ख) तहसील श्यामपुर
(ग) ग्राम - बमुलिया दोराहा
(घ) क्षेत्रफल 2.384 हैं.
स.क.
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
2
1
मकसुदअली पुत्र इशाकअली जाति सैयद हि. 1/5, इरशादअली पुत्र इरशाकअली जाति सैयद हि. 1/5, अशफाकअली पुत्र इरशाकअली जाति सैयद हि. 1/5,
1
रिमार्क
अर्जित रकबा
कुल रकबा
सर्वे नंबर
स्थित परिसम्पत्ति
7
6
5
4
3
0.200
2.239
2/1/1
बाहीदअली पुत्र इरशाकअली जाति सैयद हि. 1/5, बन्नोबी बेवा इरशाकअली रईशा लईका तमनना सलमा पुत्रीया इरशाकअली जाति सैयद हि. 1/5 पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी [ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
4222
सचिव नरेद्रानंद पिता मदनलाल दिव्य ज्योति जाग्रति संस्थन द्वारा जाति अन्य पता नई दिल्ली दिल्ली भूमि स्वामी 24
3
अमरसिंह पुत्र खुशीलाल जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
4
भंवरजी पुत्र नाथूराम जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
5
ब्रजकिशोर पिता श्रीलाल जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
वृन्दावनबा ज्ञानसिंह सोनु पिता सुकराम रेखा बा लक्ष्मी रानी 6 विद्या ना बा पुत्री सुकराम कलाबाई बेवा सुकराम सर माता स्वय जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
शायदाबी पत्नी कमर अली जाति सैय्यद पता सीहोर मध्य प्रदेश भूमि
7स्वामी
8
0.040
0.331
15/4/1
1.846
0.330
18/1/1
0.348
0.948
26/6/1
0.374
0.040
57/3/1
0.350
2.051
62/4
0.385
0.385
57/1
0.348
0.348
39/1/2
0.242
1.598
70/5/1
कपिल पिता धन सिंह जाति जाट निवासी पड्याला सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
9
0.101
0.856
पक्काकुआं
70/2/2
लाखन पिता धन सिंह जाति जाट निवासी पड्याला सीहोर मध्य प्रदेश भूमिस्वामी
कुल योग:-
2.384
10.976
10
1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
प्रकरण क्रमांक 018/ अ-82/ 2022-23 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है, कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
-: अनुसूची:-
भूमि का वर्णन
(क) जिला - सीहोर, (ख ) तहसील- श्यामपुर, (ग) ग्राम- घाटपलासी, (घ) क्षेत्रफल-3.058 हे.
स.क.
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
2
1
31
रिमार्क सर्वे नंबर कुल रकबा
स्थित परिसम्पत्ति
अर्जित रकबा
6
7 3
5
4
0.070
0.439
5/3/1
कमलसिंह पुत्र कालूराम जाति बंजारा पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
2
कल्लूराम पिता सेवाराम जाति बंजारा पता घाटपलासी श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
3
0.020
0.708
8/2/1
0.040
50/2/1 1.599
कमलाबाई बेवा जेगन्नाथ दशरथसिंह पर्वतसिंह जितेन्द्र पुत्र जगन्नाथ द्रोपती बाई सुधाबाई फुल्लाबाई पुत्रिया जगन्नाथ जाति दांगी पता श्यामपुर सीहोर म प्र भूस्वामी 4223
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
नवलसिंह पुत्र गोपीलाल जाति बंजारा पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
5
शौकीनखां पुत्र हीरेखां जाति सैयद पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
6
मांगीलाल पुत्र जगन्नाथ जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
7
मोरसिंह पुत्र गोपी जाति बंजारा पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
8
वल्दार पुत्र नंदा जाति बंजारा पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
9
प्रेमनारायण पुत्र परसराम जाति देशवाली पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
10
0.099
0.040
26/1/1
0.225
0.611
26/27/1
4.286
0.324
27/3/1/1
0.517
0.150
26/29/1
0.060
8/8/2/1 0.092
1.416
0.170
175/1/1
0.474
0.125
174/7/1
माजिद खान पिता छोटेखां जाति मेवाती पता श्यामपुर सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
11
देवेन्द्र पिता मांगीलाल जाति दांगी पता निवासी ग्राम सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
12
कस्तूरी बाई बेवा दौलतसिंह जाति बंजारा पता घाटपलासी सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
13
बद्रीप्रसाद पुत्र बापूलाल जाति पाटीदार पता घाटपलासी सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.419
0.050
81/2
0.161
0.100
26/24
0.040
0.235
45/5/1
0.050
0.129
45/5/2
प्रेमनारायण पिता उकारसिंह हि. 1/5, हेमसिंह पिता उकार हि. 1/5, कमलीबाई पुत्री उकार हि. 1/5, सजनीबाई पुत्री 14 उकार हि. 1/5, कस्तुरीबाई बेवा दोलतराम लखन पिता दोलतराम हि. 1/5 जाति बंजारा पता घाटपलासी सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
15
छोटेखां पुत्र कल्लूखां जाति सैयद पता घाटपलासी सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
16
रमियाबाई पत्नी प्रेमनारायण जाति बंजारा पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
17
0.160
0.911
26/26
0.147
0.060
26/33
0.060
0.030
26/13
गणेशराम पुत्र गोरेलाल जाति बंजारा पता घाटपलासी सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
4.047
0.809 ट्यूबबेल
27/2 28/2
सुधा अहिरवार पत्नी एस एल अहिरवार जाति अहिरवार पता भोपाल भोपाल मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
19
0.105
1.987
ट्यूबबेल
472/2/1
रवि कुमार पुत्र रमेश जाति ब्राह्मण पता नि ग्राम भूमि स्वामी सीहोर मध्यप्रदेश
20
टीकाराम पुत्र बल्देव जाति चमार पता नि ग्राम भूमि स्वामी सीहोर मध्य प्रदेश
21
सहाना पत्नि असद जाति मेवाती पता नि ग्राम भूमि स्वामी सीहोर मध्य प्रदेश
22
बद्रीप्रसाद पुत्र हरभजन जाति नाई पता घाटपलासी सीहोर मध्य प्रदेश
23
जयराम पुत्र गंगाराम जाति बंजारा पता घाटपलासी सीहोर मध्यप्रदेश भूमिस्वामी
कुल योग:-
0.030
0.518
45/4
0.090
कुआ
0.281
45/13
0.200
1.795
79/2
0.110
0.405
45/10
21.336
3.058
23
1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
[ भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
4224
प्रकरण क्रमांक 19 / अ-82/ 2022-23 चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है , कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1 ) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है । अतः भूमि अर्जन पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 19 के अंतर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है ।
-: अनुसूची:-
भूमि का वर्णन
(क) जिला- सीहोर, (ख) तहसील- श्यामपुर , (ग) ग्राम- छतरपुरा, (घ) क्षेत्रफल-2.866 हे.
रिमार्क स.क.
अर्जित रकबा
कुल रकबा
सर्वे नंबर
नाम कृषक, पिता का नाम, जाति ग्राम
स्थित परिसम्पत्ति
4
6
7
5
1
2
3
0.525
0.270
कुआ
1
2/5/2/2
सौरमबाई पत्नी छोटेलाल नानीबाई पत्नि कमलसिंह कोमलबाई पत्नि ज्वालाप्रसाद जाति चमार पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.283
0.283
2
54/1/2
ईमरतसिंह पिता दौलतीप्रसाद जाति कुडमी पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.308
0.308
3
54/2/2
घनश्याम पिता मोतीलाल जाति कुडमी पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.180
0.568
ट्यूबबेल
4
56/2
रामनारायण पुत्र जगन्नाथ जाति कुडमी पता सादेह सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.263
0.263
56/3
ट्यूबबेल
5
महेश पिता लीलाकिशन रीना पुत्री लीलाकिशन जाति कुडमी पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
0.612
0.250
6
58/7
ट्यूबबेल
बंशीलाल पिता गोरेलाल जाति कुडमी पता सीहोर मध्यप्रदेश भूमि स्वामी
1.312
2.000
7
61/3
रामप्रसाद आचसरदार जाति सेरिया निवासी ग्राम छतरपुरा अहस्तांतरणीय
2.866
7
4.559
कुल योग:-
1. भूमि के नक्शे (प्लान) आदि का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी तहसील श्यामपुर जिला सीहोर के कार्यालय में किया जा सकता है ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रवीण कुमार अढायच, कलेक्टर एवं पदेन उपसचिव.
4225
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 मई 2023
भाग 1 ]
राजस्व विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 12 मई 2023
क्रमांक- Rev.6-0004/2022/ सात/ शा-7 , मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार, एतदद्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जिला सीहोर में नवीन तहसील दोराहा का सृजन किया जाता है, जिसमें तहसील श्यामपुर के पटवारी हल्का नम्बर 16 , 23 से 31 एवं 52 से 67 कुल 26 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे । दोराहा तहसील के गठन पश्चात शेष श्यामपुर तहसील में पटवारी हल्का नम्बर 1 से 15 , 17 से 22, 32 से 51 कुल 41 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नेहा मारव्या , उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 12 मई 2023
क्र. Rev.6-0004-2022- सात - शा-7.- भारत सरकार के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 2 ) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक Rev.6-0004-2022- सात- शा-7 , दिनांक 12 मई, 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नेहा मारव्या, उपसचिव.
Bhopal , the 12th May, 2023
No. Rev.6-0004/2022/ VII /Sec.7- In exercise of the powers conferred by sub- ** section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) , the State Government hereby creates the new tahsil Doraha in the › district Sehore , from the date of publication of this order in the official Gazette , which would comprise of 26 patwari halkas i.e.patwari halka no . 16, 23 to 31 and 52 to 67 of tahsil Shyampur.
After the formation of Doraha Tahsil , Tahsil Shyampur will now comprise of 41 patwari halkas i.e.patwari halka no . 1 to 15 , 17 to 22, 32 to 51 .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh , NEHA MARVYA , Dy . Secy.
4226
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भोपाल, दिनांक 12 मई 2023
क्र. -एफ- Rev.6-0009-2023- सात-शा -7.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , एतदद्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन तारीख से जिला मंदसौर में नवीन अनुविभाग मल्हारगढ़ का सृजन किया जाता है , जिसमें तहसील मल्हारगढ़ के समस्त पटवारी हल्का नम्बर 01 से 81 हल्के समाविष्ट होंगे । जिला मंदसौर में नवीन अनुविभाग मल्हारगढ़ के गठन उपरांत * शेष अनुविभाग सीतामऊ में तहसील सीतामऊ के पटवारी हल्का नम्बर 01 से 74 तक एवं तहसील सुवासरा के पटवारी हल्का नम्बर 01 से 35 तक इस प्रकार कुल 109 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नेहा मारव्या, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 12 मई 2023
क्र. - एफ- Rev.6-0009-2023- सात- शा-7.- भारत सरकार के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 2 ) के अनुसरण में , इस विभाग के आदेश क्रमांक क्र. - एफ- Rev.6-0009-2023- सात- शा-7 , दिनांक 12 मई, 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नेहा मारव्या, उपसचिव.
Bhopal , the 12th May, 2023
No. F - Rev - 6-0009-2003 - VII - Sec . - 7.- In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959) , the State Government , hereby , creates new sub -division Malhargarh in District Mandsaur from the date of publication of this order in the Gazette , which would comprise of all patwari halka no . 01 to 81 of Tahsil Malhargarh .
After the creation of Sub - division Malhargarh in district Mandsaur, Sub- division Sitamau would now comprise of 109 patwari halkas i.e. patwari halka no . 01 to 74 of Tahsil Sitamau and patwari halka no . 01 to 35 of Tahsil Suwasra.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
NEHA MARVYA , Dy . Secy.
4227 भाग 1 ]
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 मई 2023
भोपाल, दिनांक 12 मई 2023
क्रमांक- एफ - 01-04/2022/सात/ शा-7, मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा , इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जिला छतरपुर में नवीन अनुविभाग गौरीहार का सृजन किया जाता है, जिसमें तहसील गौरीहार के समस्त पटवारी हल्का नम्बर 01 से 74 तक इस प्रकार कुल 74 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे । गौरीहार अनुविभाग के गठन पश्चात , शेष अनुविभाग लवकुशनगर में तहसील लवकुशनगर के पटवारी हल्का नम्बर 01 से 28 तक, कुल 28 पटवारी हल्के एवं तहसील चंदला के पटवारी हल्का नम्बर 01 से 39 तक कुल 39 पटवारी हल्के इस प्रकार कुल 67 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नेहा मारव्या, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 12 मई 2023
क्र. - एफ- 01-04-2022- सात- शा-7.- भारत सरकार के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 2 ) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक क्र. -एफ-01-04-2022- सात- शा-7, दिनांक 12 मई, 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नेहा मारव्या, उपसचिव.
Bhopal , the 12th May, 2023
No. F - 01-04/2022/ VII / Sec.7- In cxercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code, 1959 (No. 20 of 1959) , the State Government , hereby , creates new sub- division Gaurihar in the District Chhatarpur from the date of publication of this order in the Gazette , which would comprise of all the74 patwari halkas i.e. patwari halka no . 01 to 74 of the tahsil Gaurihar .
After the formation of sub -division Gaurihar . the Sub-division Lavkushnagar will now comprise of 67 patwari halkas ie . patwari halka no . 01 to 28 in total 28 patwari halkas of tahsil Lavkushnagar and patwari halka no . 01 to 39 in total 39 patwari halkas of tahsil Chandla.
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
NEHA MARVYA , Dy. Secy .
4228
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भोपाल, दिनांक 12 मई 2023
क्रमांक- एफ- 01-10/2021 /सात/ शा-7, मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता , 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , एतदद्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जिला देवास में नवीन अनुविभाग टोंकखुर्द का सृजन किया जाता है , जिसमें तहसील टोंकखुर्द के समस्त 60 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे । जिला देवास में अनुविभाग टोंकखुर्द के गठन उपरांत शेष सोनकच्छ अनुविभाग में तहसील सोनकच्छ के सम्पूर्ण 69 पटवारी हल्के समाविष्ट होंगे।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नेहा मारव्या, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 12 मई 2023
क्र.-एफ- 01-10-2021- सात- शा-7.- भारत सरकार के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 2 ) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक क्र.-एफ- 01-10-2021- सात- शा-7, दिनांक 12 मई, 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार , नेहा मारव्या , उपसचिव.
Bhopal , the 12th May, 2023
No. F - 01-10/2021 / VII / Sec.7- In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 (No. 20 of 1959 ) , the State Government , hereby , creates new sub- division Tonkkhurd in District Dewas from the date of publication of this order in the Gazette, which would comprise of all the 60 patwari halkas of tahsil Tonkkhurd .
After the formation of Sub -division Tonkkhurd in the district Dewas , the Sub-division Sonkutchh will now comprise of all the 69 patwari halkas of the tahsil Sonkutchh .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, NEHA MARVYA , Dy . Secy .
भाग 1 ]
4229
मध्यप्रदेश राजपत्र , दिनांक 12 मई 2023
भोपाल, दिनांक 12 मई 2023
क्रमांक- एफ-01-18/2022/ सात/ शा -7 , मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतदद्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जिला खण्डवा में नवीन अनुविभाग खालवा का सृजन किया जाता है , जिसमें तहसील खालवा के रा.नि.मं. आशापुर के प.ह.न. 01 से 06, 8 से 15,43 से 49, 51 , 52, कुल 23 पटवारी हल्के, रा.नि.मं. खालवा के प.ह.नं. 07, 16 से 39 तक कुल 25 पटवारी हल्के तथा रा.नि.मं. रोशनी के प.ह.नं. 40 से 42 , 50, 53 से 71 कुल 23 पटवारी हल्के इस प्रकार कुल 71 पटवारी हल्के समाविष्ट होगें । अनुविभाग खालवा के सृजन उपरांत शेष अनुविभाग हरसूद में तहसील हरसूद के रा.नि.मं. किल्लौद के प.ह.नं. 1 से 16 व रा.नि.मं. हरसूद के पटवारी हल्का 17 से 33 तथा रा.नि.मं. छनेरा के प.ह.नं. 34 से 50 इस प्रकार कुल 50 पटवारी हल्के समाविष्ट होगें ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नेहा मारव्या , उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 12 मई 2023
क्र. - एफ- 01-18-2022 - सात - शा-7.- भारत सरकार के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 2 ) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक क्र. - एफ- 01-18-2022- सात- शा-7, दिनांक 12 मई, 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नेहा मारव्या, उपसचिव.
Bhopal , the 12th May , 2023
No. F - 01-18 / 2022/ VII / Sec.7- In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959 ) , the State Government , hereby , creates new sub- division Khalwa in District Khandwa from the date of publication of this order in the Gazette , which would comprise of total 71 patwari halkas i.e. patwari halka no . 01 to 06 , 8 το 15, 43 to 49, 51 , 52 a total 23 patwari halka of R.1 . circle Aashapur , patwari halka no . 07, 16 to 39 a total of 25 patwari halka of R.I. circle Khalwa and patwari halka no . 40 to 42, 50 , 53 to 71 a total of 23 patwari halka of R.I. circle Roshni .
After the formation of Sub-division Khalwa , the Sub -division Harsud , will now comprise of total 50 patwari halkas i.e. patwari halka no. 1 to 16 of R.I. circle Killaud , patwari halka no.17 to 33 of R.L.circle Harsud and patwari halka no.34 to 50 of R.I. circle Chhanera .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh ,
NEHA MARVYA , Dy . Secy.
4230
[भाग 1
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
भोपाल, दिनांक 12 मई 2023
क्रमांक- एफ- 01-20/2022/सात/ शा-7 , मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक20 सन् 1959) की धारा 13 की उपधारा (2 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए , राज्य सरकार , एतदद्वारा इस आदेश के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से जिला सागर में नवीन अनुविभाग - जैसीनगर का सृजन किया जाता है , जिसमें तहसील जैसीनगर रा.नि. मण्डल जैसीनगर 01 के
१ पटवारी हल्का क्रमांक 174 से 188 तक 15 हल्कें, रा.नि.मं. सेमाढाना 02 के पटवारी हल्का
* क्रमांक 150 से 173 तक 24 हल्के एवं रा.नि.मं. बिलहरा 03 के पटवारी हल्का क्रमांक 127 से
149 तक 23 हल्के इस प्रकार कुल 62 हल्के समाविष्ट होगें। नवीन अनुविभाग जैसीनगर के गठन उपरांत शेष सागर अनुविभाग में तहसील सागर (नगर ) के कुल 22 हल्कें और तहसील सागर ( ग्रामीण ) के 104 हल्के इस प्रकार कुल 126 हल्के समाविष्ट होगें ।
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, नेहा मारव्या, उपसचिव.
भोपाल, दिनांक 12 मई 2023
क्र. - एफ- 01-20-2022- सात- शा-7.- भारत सरकार के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 2 ) के अनुसरण में, इस विभाग के आदेश क्रमांक क्र.-एफ- 01-20-2022- सात- शा-7, दिनांक 12 मई, 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतदद्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
नेहा मारव्या, उपसचिव.
Bhopal , the 12th May, 2023
No. F - 01-20/2022 / VII / Sec.7- In exercise of the powers conferred by sub - section (2) of Section 13 of the Madhya Pradesh Land Revenue Code , 1959 ( No. 20 of 1959) , the State Government , hereby , creates new sub -division Jaisinagar in the district Sagar from the date of publication of this order in the official Gazette , which would comprise of the total 62 patwari halkas i.e. patwari halka no . 174 to 188 , 15 halkas of R.I. Circle Jaisinagar 01 tahsil Jaisinagar , patwari halka no . 150 to 173 , 24 halkas of R.I. Circle Semadhana 02 and patwari halka no . 127 to 149 , 23 halkas of R.I. Circle Bilhara 03 .
After the formation of new sub - division Jaisinagar , Sub-division Sagar will now comprise of total 126 patwari halkas i.e. 22 patwari halkas of tahsil Sagar ( Urban ) and 104 halkas of tahsil Sagar (Rural ) .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
NEHA MARVYA , Dy. Secy.
भाग 1 ]
4231
मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 12 मई 2023
विभाग प्रमुखों के आदेश कार्यालय , आयुक्त, भू- अभिलेख , मध्यप्रदेश, ग्वालियर
ग्वालियर, दिनांक 12 मई 2023
भू-सर्वेक्षण का प्रारंभ
क्र. -भू- सर्वेक्षण- 212023-2023 .- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( भू- सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख ) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 ( क्रमांक 20 सन 1959 ) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त, भू- अभिलेख , मध्यप्रदेश , एतद्वारा , यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में वर्णित क्षेत्र भू- सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :-
अनुसूची
सरल क्र.
तहसील
जिला
(2)
(3) (1)
1
इन्दौर
ग्राम/नगर
पटवारी हल्का क्र. /सेक्टर क्र.
भू-सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
(5)
(6) (4)
नगरीय क्षेत्र
प. ह. नं. 8
रेसीडेन्सी एरिया
जूनी इन्दौर
संजय गोयल, आयुक्त.
ग्वालियर, दिनांक 12 मई 2023
भू- सर्वेक्षण का प्रारंभ
क्र. - 493 - भू- सर्वेक्षण - 17996-2023.- मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता ( भू- सर्वेक्षण तथा भू- अभिलेख ) नियम, 2020 के नियम 10 के साथ पठित मध्यप्रदेश भू- राजस्व संहिता, 1959 (क्रमांक 20 सन् 1959 ) की धारा 64 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, आयुक्त, भू- अभिलेख , मध्यप्रदेश, एतद्वारा , यह अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई अनुसूची के कॉलम ( 6 ) में वर्णित क्षेत्र भू- सर्वेक्षण के अधीन लिए गए हैं :-
अनुसूची
तहसील सरल क्र.
जिला
(1)
(2)
(3)
1
सीहोर
भैरूंदा ग्राम/नगर
पटवारी हल्का क्र. /सेक्टर क्र.
भू-सर्वेक्षण के अधीन लिये गये क्षेत्र
(5)
(6) (4)
प. ह. नं. 31
गिल्लौर (मूल ग्राम)
मनासा ( मजरा टोला )
उक्त ग्रामों का सम्पूर्ण क्षेत्र ( ग्रामों की आबादी क्षेत्रों को छोड़कर)
अखिलेश कुमार जैन , संयुक्त आयुक्त.