इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.
मध्यप्रदेश
शासन
सत्यमेव जयते
मध्यप्रदेश राजपत्र
(असाधारण )
प्राधिकार से प्रकाशित
क्रमांक 154]
भोपाल , मंगलवार, दिनांक 16 मई 2023- वैशाख 26 , शक 1945
नगरीय विकास एवं आवास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल , दिनांक 16 मई 2023
अधि. क्र. - 11 एफ 3-3-4-0001-2023 - अठारह-3 .- मध्यप्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1961 ( क्रमांक 37 सन् 1961 ) की धारा 86 की उपधारा ( 2 ) के साथ पठित धारा 355 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा , मध्यप्रदेश नगरपालिका सेवा ( कार्यपालन ) नियम, 1973 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-
संशोधन
उक्त नियमों में, -
द्वितीय अनुसूची के क्रमांक 5 के कॉलम ( 12 ) में विद्यमान प्रावधान के स्थान पर निम्नलिखित प्रावधान स्थापित किया जाए, अर्थात् :-
" ( एक ) ' क' श्रेणी की नगरपालिका परिषदों के अधीक्षक, ' ग ' श्रेणी की नगरपालिका परिषद् के राजस्व निरीक्षकों एवं राजस्व उप निरीक्षकों तथा संबंधित पदों का कम से कम 5 वर्ष का अनुभव रखने वाले नगरपालिका परिषद् के कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा ;
(दो ) सहायक ग्रेड -1 , मुख्य लिपिक- सह- लेखापाल एवं लेखापाल के पदों पर कम से कम 7 वर्ष का अनुभव रखने वाले नगरपालिका परिषद् के कर्मचारियों की पदोन्नति द्वारा. ".
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
आर. के. कार्तिकेय , उपसचिव.
307 मध्यप्रदेश राजपत्र, दिनांक 16 मई 2023
308
भोपाल, दिनांक 16 मई 2023
क्र. - 11 एफ 3-3-4-0001-2023- अठारह - 3.- भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड ( 3 ) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्र. 11 एफ 3-3-4-0001-2023-अठारह -3 , दिनांक 16 मई 2023 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.
मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार, आर. के. कार्तिकेय , उपसचिव.
Bhopal the 16th May 2023
Noti .No.11 -F 3-3-4-0001-2023 - XVIII - 3.- In exercise of the powers conferred by sub- section ( 2 ) of Section 86 read with Section 355 of the Madhya Pradesh Municipalities Act, 1961 (No. 37 of 1961 ) , the State Government hereby, makes the following further amendments in the Madhya Pradesh Municipal Service (Executive ) Rules , 1973 , namely :-
AMENDMENTS
In the said rules , -
In the SECOND SCHEDULE , in S. No. 5 , for the existing entries of column ( 12) , the following entries shall be substituted, namely :-
"(i) By promotion of Superintendent of Class - A Municipal Councils , Revenue Inspectors and Revenue Sub- Inspectors of Class - C Municipal Councils and employees of the Municipal Council having at least 5 years " experience of the respective post .
(ii) By promotion of employees of the Municipal Council , having at least 7 years " experience on the posts ofAssistant Grade - I , Head Clerk-cum- Accountant and Accountant . " .
By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh, R. K. KARTIKEY, Dy. Secy.
नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन सामग्री , मध्यप्रदेश द्वारा शासकीय केन्द्रीय मुद्रणालय , भोपाल से मुद्रित तथा प्रकाशित- 2023 .